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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 July 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
26
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-07-01.26.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011- आषाढ़ 10 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. ई - 1-180-2011-5- एक. इस विभाग के आदेश क्रमांक- ई-1-193-2011-5- एक, दिनांक 13 जून 2011 की तालिका के अनुक्रमांक-10 , जिसके द्वारा श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे (2000 ) कलेक्टर , दतिया को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया गया है , में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर नियुक्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन,

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भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संचालक, ग्रामीण रोजगार के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 की अनुसूची- II- बी में सम्मिलित उप सचिव मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

3. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एल . एम. बेलवाल, भावसे ( 1983 ) , परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा आयुक्त- सह- संचालक, ग्रामीण रोजगार केवल आयुक्त- सह- संचालक, ग्रामीण रोजगार के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे . साथ ही श्री बेलवाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, परियोजना समन्वयक, डी. पी. आई. पी. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जून 2011

क्र. 1256-58-10 - अड़तीस 3.- यतः , महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में , राज्य सरकार ने, महात्मा गांधी चित्रकूट , ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 ( क्रमांक 9 सन् 1991 ) की धारा 44 -क की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून 2010 जारी की थी, जिसमें यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की उपधारा ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) तथा ( 5 ) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून 2010 से लागू होंगे;

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 44- क की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को नियत तारीख से और एक वर्ष की कालावधि तक के लिए बढ़ाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-16-08-2011 - सात 2 ए. - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जे . समीर लकरा , संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री लकरा , संयुक्त कलेक्टर , बालाघाट को उनकी बालाघाट जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ -1 ( ए) 212-1996- ब-2-दो. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 16 जून 2011

क्र. एफ-1 (ए) 92-99-ब-2- दो. पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 43-11 , दिनांक 7 जून 2011 द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 से 25 जून 2011 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 18 एवं 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " त्रिवेन्द्रम " ( केरल ) जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1. श्री मकरन्द देऊस्कर

पत्नी 2. श्रीमती निधि देऊस्कर

पुत्री 3. कु. सौम्या

पुत्री 4. कु. सानिका भाग 1 ]

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

भोपाल , दिनांक 17 जून 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 77-2003- ब- 2- दो. डॉ. आशा माथुर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी , इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक, केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex- India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: -- 1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर, डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं .

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 217-91-ब- 2- दो. श्री डी. एस. सेंगर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर को दिनांक 25 एवं 27 जून 2011 से 1 जुलाई 2011 तक, कुल सात दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 26 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " नुब्रा वेली , लेह ( जम्मू कश्मीर ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है: - 1. श्री डी. एस . सेंगर स्वयं 2. श्रीमती रीता सेंगर पत्नी ( 2) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. एस . सेंगर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी- 15-05-2011- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5190-5347- चौदह -1 , दिनांक 27 जुलाई 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.

और ' चूंकि ' " उक्त मण्डी क्षेत्र " में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) , को अपवर्जित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को अपवर्जित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

1. अमरपुर ( देवरा ) , 2. बघरवारा, 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर,

सलोरा ( असली ) , 8. रूपनबारा, 5. रही, 6. बनोटा, 7.

दविया जगन , 11. नगरैला , 9. प्राणपुरा , 10.

12. कुटावली, 13. बीरपुर , 14. चिरौना , 15. किशनपुरा , 16. दबियाकला , 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा, 20. नयागांव ( गजोरा ) , 21. मानपुर, 22. राजपुर , 23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा, 25. गुगरी, 26. कुंदनपुर (गुगर ) , 27. लहर्रा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार उपसचिव.

2274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी- 15-05-2011-चौदह 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2011

No. D - 15-05-2011 - XIV -3.- WHEREAS , by this department Notification No. 5190-5347-14-1 , dated 27th July 1964 issued under the provisions of sub - section (3 ) ofSection 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act , 1960 ( No. 19 of 1960 ) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District , (here in after referred to as the " said market area . " . )

AND, WHEREAS , it is now proposed to alter the limits of the said market area by excluding therefrom the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District . (here in after referred to as the " said area" ) .

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the " said area " From the " said market area" . (here in after referred to as the " said area" ) .

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government :-

LIST

1. Amarpur ( Devra ) , 2. Bagharwara , 3. Peepalkheda , 4. Ramnagar , 5. Rhi , 6. Banota, 7. Salora (Asli ) , 8. Rupanwara , 9. Pranpura, 10. Daviyal Jagan , 11. Nagrela , 12. Kutawali , 13. Birpur , 14. Chirouna , 15. Kishanpura , 16. Dabiyakala, 17. Badanpur , 18. Sujwaha , 19. Padra , 20. Nayagawn ( Gajaoura) , 21. Maanpur , 22. Rajpur , 23. Chandupahadi , 24. Garetha , 25. Gugari , 26. Kundanpur (Gugar ) , 27. Laharra .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 15 जून 2011

क्र. डी- 15-05-2011- चौदह 3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 2332-2466-चौदह -1 , दिनांक 30 मार्च 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि " उक्त मण्डी क्षेत्र " में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , को सम्मिलित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को सम्मिलित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :-

अनुसूची

1. अमरपुर (देवरा ) , 2. बघरवारा , 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर, 5. रही, 6. बनोटा, 7. सलोरा ( असली ) , 8. रूपनबारा , 9. प्राणपुरा , 10. दविया जगन , 11. नगरै ला, 12. कुटावली, 13. बीरपुर, 14. चिरौना, 15. किशनपुरा, 16. दबियाकला, 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा, 20. नयागांव ( गजोरा ) , 21. मानपुर, 22. राजपुर , 23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा , 25. गुगरी , 26. कुंदनपुर (गुगर) , 27. लहरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भाग 1 ]

2275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

भोपाल , दिनांक 15 जून 2011

क्र . डी- 15-05-2011-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 15th June 2011

No. D - 15-05-2011 - XIV -3.- WHEREAS , by this department Notification even No. 2332-2466 - XIV - 1 , dated 30th March 1964 issued under the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act, 1960 (No. 19 of 1960) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Pichhore Tehsil of Shivpuri District, ( here in after referred to as the " said market area . " . )

AND , WHEREAS , it is now proposed to alter the limits of the said market area by including within the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Pichhore Tehsil of Shivpuri District . ( here in after referred to as the " said area" ) .

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i ) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by including within at the " said area " From the " said market area " . ( here in after referred to as the "said area" ) .

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government : --

LIST

1. Amarpur ( Devra) , 2. Bagharwara , 3. Peepalkheda , 4. Ramnagar, 5. Rhi , 6. Banota , 7. Salora (Asli ) , 8. Rupanwara , 9. Pranpura , 10. Daviyal Jagan , 11. Nagrela , 12. Kutawali , 13. Birpur , 14. Chirouna , 15. Kishanpura , 16. Dabiyakala , 17. Badanpur , 18. Sujwaha , 19. Padra , 20. Nayagawn ( Gajaoura) , 21. Maanpur , 22. Rajpur , 23. Chandupahadi , 24. Garetha , 25. Gugari , 26. Kundanpur (Gugar) , 27. Laharra .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति नसरूल्लागंज, जिला सीहोर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

क्षेत्र

(1 ) ग्राम पंचायत लाड़कुई, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उप प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः-

( 1 ) आम्बाकदीम , ( 2 ) सुआपानी , ( 3 ) हबीबनगर, (4) सिंहपुर , ( 5) रफीकगंज , ( 6 ) झाली , (7) नवलगांव , ( 8 ) सेवनिया, ( १ ) भिलाई , ( 10) मरियाडो, ( 11 ) टीकामोड़, ( 12 ) सुनेढ़ , ( 13 ) भादाकुई, ( 14 ) गुलरपुरा , ( 15 ) मांगरोल, ( 16 ) लाडकुई, ( 17 ) छापरी , ( 18 ) झिरनिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी- 15-14-2011- चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

2276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

Bhopal , the 16th June 2011

No. D- 15-14-2011 - XIV - 3 .--- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated June 2011 the following area of Nasrullaganj of District Sehore shall be Sub market yard namely :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore .

(2) An Area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the Sub market yard namely:-

( 1) Ambakadeem , ( 2) Suapaani , ( 3) Habibnager , (4) Singhpur , ( 5) Rafiqganj , ( 6) Jhali , (7) Navalgawon , (8) Sevaniya , (9 ) Bhilai , ( 10) Mariyado , ( 11 ) Teekamod , (12) Suned , (13) Bhadakuai , ( 14) Gularpura , ( 15) Mangroal , ( 16) Ladkuai , ( 17) Chhapari , (18) Jhiriniya.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1792/12674- चौदह-1 , दिनांक 14 मई 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति नसरूल्लागंज के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

ग्राम पंचायत लाड़कुई तहसील नसरूल्लागंज , जिला सीहोर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

क्रमांक

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे. में )

(2)

(1)

(3) 1

1.096

243

(3)

(2)

(1)

244

0.105 2

245

0.490 3

246/2

0.140 4

5

247/2

0.192

योग 2.023

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- श्री बनवीर सिंह चातक की कृषि भूमि. दक्षिण में - आम्बा रोड. पूर्व में पक्की सड़क एवं नाला. पश्चिम में- श्री रामलाल कृषक की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

Bhopal , the 16th June 2011

No. D- 15-14-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Nasrullaganj has been established by this department's Notification even No. 1792- 12674 - XIV - 1 , dated 14th May 1968 shall be market yard namely:-

PLACE

An area of 2.023 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore .

S. No.

Khasra No. (2)

Area ( In hectare) (3) (1)

243

1.096 1 भाग 1 ]

2277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3)

244

2

0.105 3

245

0.490 4

246/2

0.140 5

247/2

0.192

Total 2.023

BOUNDED BY

On the North by---Agriculture Land of Hg Vanbeer Sing Chatak .

On the South by - Amba Road .

On the East by ---Pakki Road and Nala .

On the West by- Land of Farmer Shri Ramlal .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR, Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 20 जून 2011

क्र. डी- 15-07-2011-चौदह-3-संशोधन.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक डी- 15-07-2011- चौदह-3, दिनांक 9 मार्च 2011 से कृषि उपज मण्डी समिति बानापुरा के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर में उप मण्डी क्षेत्र के स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था, जिसके सरल क्रमांक 1 , खसरा क्रमांक 143/3 , रकबा 2.00 एकड़ त्रुटिवश लिखा जाने के कारण उसके स्थान पर अब खसरा क्रमांक 183/3 रकबा 2.00 एकड़ पढ़ा जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 22 जून 2011

फा. क्र. 3 ( ए) 4-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) जिनकी वर्तमान पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शित है , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) ( यथासंशोधित ) नियम 1994 के नियम 5 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक राज्य शासन, एतद्वारा जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रु. 51550- 1230-58930-1380-63070 है , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है: --

1. श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र

2. कुमारी साधना माहेश्वरी

3. श्री अवधेश कुमार सिंह

4. श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनि. )

5. श्री राजीव आप्टे

6. श्रीमती अलका दुबे

7. कु. जसवीर कौर सासन

8. श्री संजीव कुमार पाण्डे

9. श्री महेन्द्र कुमार जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खांन , प्रमुख सचिव.

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ- 03-43-2011 -दो -ए( 3 ) .- इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

" बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है .

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2011 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी. " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

2278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ- 22-5-2008- आठ. परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2011 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्तागणों को उनके वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीपराज द्विवेदी , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ - 22-5-2008- आठ. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal , the 25th June 2011

No. F - 22-5-2008 - VIII .- In Continuation of Notification F- 22-5-2008 - VIII , dated 4th March , 2011 Powers Conferred Under Rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules 1989. The State Government hereby permits The use of Red Light on the Top front of the Vehicles of Additional Advocate General in the State of Madhya Pradesh .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DILIP RAJ DWIVEDI , Dy . Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला , दिनांक 7 जून 2011

क्र. प.हे. - 2011-624.- मण्डला जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध एवं अन्य बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.

अतः मैं के . के. खरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मण्डला आपत्तिजनक हैजा विनियम, 1983 के नियम 3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मण्डला को अधिसूचित करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि : -

(क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपचार गृहों, भोजनालयों , होटलों , जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : -

1. बांसी मिठाइयां, खराब वस्तुओं, सड़े - गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी.

2. (क) ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल- सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली चाय, काफी, शर्बत, मांस, मछली , आईसक्रीम , कुल्फी आदि खाद्य पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच की बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढंक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणु अथवा दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश की कण्डिका " क" ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा ना ही ले जायेगा.

(ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूनचा क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित हैं , और अन्य वस्तुओं के अधिग्रहण कराने , हटाने , नष्ट करने या ऐसी नीति के निर्वतन करने के लिए, जिसमें वह भाग 1 ]

मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करता हूं:-

(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

(2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी से पद के नीचे स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय.

ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो . (3)

(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत मण्डला/ नैनपुर/ बम्हनी.

(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत (सर्व ) जिला मण्डला.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्ढे , पोखरों, जल कुण्डी, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में संचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो , प्रभावशील होगा.

के. के. खरे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा , मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 7 जून 2011

क्र. 8220- एससी-2011.- मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा ( अ ) विनियमन नियम , 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, जठर , आंत्रशोध आदि रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला विदिशा की सम्पूर्ण सीमा को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह माह की कालावधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा विनियमन नियम, 1979 के नियम 2 के उपनियम ( घ) एवं ( ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक सर्जन, सिविल सर्जन , मुख्य नगरपालिका अधिकारी , आरक्षी अधिकारी, खाद्य निरीक्षक ( स्वास्थ्य) स्वास्थ्य निरीक्षक नगरपालिका/ नगर पंचायत को इस अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिए उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ.

2279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 8220- एससी- 2011.- विदिशा जिले में संक्रामक रोग हैजा आदि के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.

अतः , मैं, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , विदिशा आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण विदिशा जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि : --

( क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों , जनता के लिए खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदान करने के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : -

1. बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री पर पाबंदी लगाई जावे.

2. ताजी मिठाईयां, नमकीन , फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शबरत, मांस , मछली , अण्डे, आईसक्रीम , कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें.

3. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे.

4. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्डों, मलकुंड, कूड़ा- करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे और रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे .

5. ग्रामीण क्षेत्र में नाले , तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में न लाया जावे, हैण्डपंप का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे, ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण के पश्चात् जल का उपयोग किया जावे .

6. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धमार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे.

7. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवसायी के अन्तर्गत टंकी की समय -समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे.

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क " ( 1 ) से ( 7 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

2280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ :-

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हं तथा शासकीय वैद्य , आयुर्वेदिक औषधालय.

3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् विदिशा/बासौदा/सिरोंज.

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर पंचायत नटेरन / कुरवाई/ग्यारसपुर/ शमशाबाद/लटेरी .

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत विदिशा/ बासौदा/सिरोंज/नटेरन /कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी.

[भाग 1 7. स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक विदिशा/ बासौदा/सिरोंज/नटेरन /कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी / शमशाबाद .

3. उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढ़ों , पोखरों , मल सण्डासों, संक्रमक वस्तुओं, बिस्तरों, कुड़- करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी हआते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निर्वतन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे .

4. उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जायेगा.

5. संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी, जो अन्य आर्थित दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.

यह आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील होगा.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 9 जून 2011

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-43-2011 - दो- ए( 3 ) .- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो , के लिये विभागीय परीक्षाएं दिनांक 25 जुलाई 2011 से आयुक्त , जबलपुर, रीवा , भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होंगीः- प्रश्न पत्र (1)

समय (3)

प्रश्न पत्र का विषय

(2)

सोमवार , दिनांक 25 जुलाई 2011

1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित) पुलिस , सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .

प्रात: 10.00 बजे से 3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

4.

दोपहर 1.00 बजे तक.

विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) .

5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

2281 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3)

प्रातः 10.00 बजे से 59 . विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 1.00 बजे तक.

6. दूसरा प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस , सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

7. दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

60. भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों । के लिये.

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011

9. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

10. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-बी.

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.

12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

13. प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ).

61. विद्युत् संस्थापनाएं - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये .

15. दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

दोपहर : 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

17 . तीसरा प्रश्नपत्र - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

2282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(3) (1)

(2)

दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये. बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011

20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित ).

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.

24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा" .

63. स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.

25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के ) .

28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि./सु. ) के लिये.

गुरूवार , दिनांक 28 जुलाई 2011

33. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर , तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

34. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

35 . प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

2283 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(3)

(2)

(1)

36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.

37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रात: 10.00 बजे से 39. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1.00 बजे तक.

40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

66. प्रथम प्रश्न पत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

42. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

43. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

44. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

67 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011

45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.

46. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग -1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .

47. प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.

48. प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

49 . प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .

50. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये .

65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

68 तृतीय प्रश्नपत्र - महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) , पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

2284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ).

54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

55. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

56. द्वितीय प्रश्नपत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

57. प्रश्नपत्र - तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

69 . चतुर्थ प्रश्नपत्र - पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

शनिवार , दिनांक 30 जुलाई 2011

58 . हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.

नोट:-( 1 ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-54-98 - दो-ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ-3-102-90 - दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्षों/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई 2011 तक भेजेंगे . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

(5) माह जुलाई, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों क्रमशः क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 सम्मिलित किये गये हैं . अतः इन विषयों में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अधिकारियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें एवं अन्य सभी निदेश पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार ही होंगे .

(6) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें, इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति /जनजाति से संबंधित है एस.सी /एस.टी . दर्शाकर कोष्ठक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन , अवर सचिव.

भाग 1 ]

2285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 27 मई 2011

प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

1.280 सीहोर नसरूल्लागंज हमीदगंज

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

प्र. क्र. -अ - 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

2.282 सीहोर नसरूल्लागंज बोरखेड़ाखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है. (2)

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

2286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.379 नसरूल्लागंज घुटवानी

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.

नहर भाग निर्माण हेतु. घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. -अ-82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

11.653 सीहोर नसरूल्लागंज किशनपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

भाग 1 ]

2287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3)

सीहोर नसरूल्लागंज सीलकंठ

6.115 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज.

अतरालिया उप नहर की टेल माइनर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 10 जून 2011

प्र.क्र.-- 06 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : - तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) मन्दसौर

6.503 भानपुरा

0.840 1.460

लेदीकला लेदीखुर्द ओसरना मोखमपुरा

1.600 योग : 10.403

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लेदी तालाब योजना ( पूरक प्रकरण )

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, गांधीसागर .

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2288

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 283- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4) (2)

(3)

(1)

सतना नागौद

13.100

जमुनातोर

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग , पन्ना.

भिलसाय तालाब के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. दस- भू-अर्जन- फा-529-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11-3080.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) शहडोल जैतपुर

0.857 3.783 0.225 1.754

बंधवाटोला भठिया कोल्हुआ करचुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बंधवाटोला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल, म.प्र .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर , जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 949 - भू- अर्जन -2011 .-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

1.214 खरगोन झिरन्या माण्डवा बुजुर्ग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.

देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 950 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन

1.350

रेहटिया

झिरन्या

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.

देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

2290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 948 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

डेहरिया

खरगोन

5.505 झिरन्या

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 947 - भू- अर्जन -2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) भीकनगांव

खरगोन

बोरगांव

2.928

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2291 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-530-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा (2 )

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

का स्वरूप

लगभग क्षेत्रफल

ख. नं .

के द्वारा अधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (3)

कुल रकबा (हे. में) (4)

(5)

(6) (1)

गैरतगंज

रायसेन

36/1

1.984

0.525

बेरखेड़ी

बेरखेड़ी जलाशय निर्माण

0.636

48/1/1/3

0.737

हेतु भू-अर्जन .

36/2

0.428

0.243

अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , गैरतगंज.

46/5

1.594

1.999

2.258

37

1.456

38

0.138

0.016

42/2/3/1

3.172

1.456

0.202

39/1/1/1

1.011

39/1/2

2.092

1.456

40

0.551

0.531

2.855

124/1/2

1.861

124/2

1.218

1.220

41

0.206

0.206

43

0.361

0.361

42/1

2.833

2.833

42/2/2

1.672

1.537

42/2/1/1

3.298

3.298

42/2/1/2

0.607

0.607

44/1

2.023

2.023

44/2/3/2/2

1.273

0.809

118

2.331

2.331

120

0.963

0.963

44/2/1/1/1

0.648

0.648

44/2/2/3

1.214

1.051

44/2/3/1/2

1.214

1.214

44/2/3/2/1

0.405

0.405

44/2/1/1/2

0.648

0.648

44/2/2/2

1.214

1.214

44/2/1/1/3

0.708

0.708

44/2/2/4

0.890

1.214

44/2/1/2

0.117

0.117

44/2/3/1/1

0.405

0.041

0.405

44/2/2/1

0.405 2292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) 46/1

1.271

1.047

46/2

1.821

1.619

46/3/1/1

0.648

0.971

46/3/1/2

0.971

0.648

46/3/1/3

0.486

0.324

48/2/5/1

0.486

0.267

46/3/2

0.809

0.607

46/4/2

0.809

0.607

46/4/1

1.619

1.214

47

0.089

0.089

48/1/1/1

1.214

1.214

48/1/1/2

1.214

1.214

48/2/4

2.428

0.405

48/2/5/2

0.971

0.534

48/2/5/3

0.971

0.534

48/2/6/1

1.214

0.802

48/2/6/2

1.214

0.769

48/2/7/1

0.405

0.405

220/49/2/1

0.809

0.809

48/2/7/2

0.809

0.809

1.960

48/2/8

2.428

1.823

48/2/9/1

1.823

48/2/9/2

0.607

0.202

48/2/10/1

1.010

1.010

48/2/10/2

1.416

1.416

48/2/11/1

1.112

1.112

48/2/11/2

1.112

1.112

49

0.146

0.146

116/2/2

5.754

1.700

117

0.081

0.081

119/1

1.422

1.422

122

0.134

0.134

0.117

121

0.117

0.113

123

0.113

220/49/1/1

1.019

1.422

48/3

0.085

0.085

220/49/3

2.428

1.214

220/49/1/2

0.740

1.354

0.405

220/49/2/2/1

0.240

50/2

0.848

0.202

50/1

1.680

0.288

48/2/2/2

0.202

1.214

0.405

220/49/2/2/2 1.214

60.048

योग :

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एल. मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 03- अ-82-10-11-(भू- अ.अ.)- 11- सात- 1- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

2.92

देवरी,

कुण्डम

जबलपुर

प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डोली जलाशय की माइनर नहर के लिये.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 04 - अ- 82-10-11- ( भू- अ.अ. ) - 11- सात 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(3)

0.85 कुण्डम डोली,

जबलपुर

प.ह.नं. 61/8,

न.बं. 78

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. 05 - अ-82-10-11- भू- अ.अ.- 11- सात- 1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

3.29 जबलपुर कुण्डम देवरी, प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ - 82-10-11 - भू- अ.अ.- 11 - सात - 1 - सात - 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

2.39 कुण्डम

जबलपुर

जमोड़ी, प.ह.नं. 61/8, न.बं.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र.क्र. 08 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (4)

6.000 घुवारा

छतरपुर

देवपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , विजावर.

भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.

प्र.क्र . 09 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (2)

(3)

(1)

(4)

3.000 घुवारा

छतरपुर

मनकपुरा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर.

भेलदा तालाब के बांध निर्माण एवं भराव क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

2296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 1002- प्रका- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(6) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

बरा 396

0.199

रीवा हुजूर रीवा

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा, म. प्र .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 21 जून 2011

क्र. भू- अर्जन- 2011-165.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 8 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के पद ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील ग्राम

अनुसूची भूमि का विवरण ( हेक्टेयर में ) निजी शासकीय योग

धारा 4( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (8)

(7)

(3) मदकोटा

(4) 73.22

(5) 263.22

(6) 336.44

(2) बडौद

(1) शाजापुर

जल संसाधन कार्यपालन यंत्री संभाग , शाजापुर,

336.44

म.प्र.

योग :

263.22

कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

नोट .- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , अनुभाग आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 25 मार्च 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-2010-11-क्र. 150.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-देवास

(ख) तहसील-हाटपीपल्या

(ग ) ग्राम- हाटपीपल्या

(घ) क्षेत्रफल-0.381 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.381

949/3ख/2पैकी

योग .. 0.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कृषि उपज मण्डी प्रांगण विकास विस्तार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली एवं सचिव , कृषि उपज मण्डी हाटपीपल्या के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 29 मई 2011

रा.मा. क्र. 13 अ-82 वर्ष 2010-2011 पत्र क्र. 7090- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- नरसिंहपुर

(ग) ग्राम- मेहगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.320 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

134/1

0.080

0.120

134/2

0.020

185/1

132/1

0.420

0.100

137

0.200

170/2

170/3

0.150

0.120

171,172

0.030

166/2

0.080

170/4

कुल योग 1.320

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मेहगांव जलाशय के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 6 जून 2011

राजस्व प्रकरण क्र. 08- अ- 82-2010-11 .-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 2298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- नेपानगर

(ग) ग्राम- धुलकोट

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.99 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

245

0.10

246/1

0.14

294

0.12

227

0.19

181

0.07

180

0.06

0.11

179

88/1

0.05

89

0.15 योग .. 0.99

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कुम्हार नाला तालाब योजना उप नहरों के कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 10 जून 2011

प्र. क्र. 04 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की श्रीनगर तालाब से नहर योजना के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मंदसौर

(ख ) तहसील- भानपुरा

(ग ) ग्राम-नावली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टर .

सर्वे नम्बर (1)

766/2

रकबा (हेक्टर में) (2) 0.142 0.142

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्रीनगर तालाब से नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 15 जून 2011

प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: - ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- उदयपुरा भाग 1 ]

2299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(ग) ग्राम- बुधनवाडा, बडगंवाकलॉ, मुरपार, मोहडपपलई, बम्होरी , देवरी

(घ) कुल अर्जित रकबा-50-569 हेक्टर

ग्राम- बुधनवाडा

खसरा नं .

अर्जित किये जाने

कुल रकबा

(हे.में)

वाला रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

0.066 99/1/1

2.407

99/1/2

0.264

2.402

2.428

0.251 99/2/1

0.330

2.384

99/2/2

134/1

1.214

0.198 134/2

0.079

1.173

132

0.120

1.441

214

0.280

2.444

213/2

0.036

0.607

217

1.052

0.119 98/1/2/4

0.260

0.405

102/1

0.534

0.152 216/3

0.793

0.083 46/1/1

1.820

0.144 46/1/2

0.188

0.072

0.165 97

2.489

1.651

0.184 96

114/1

0.183

0.619

114/2

0.627

0.090 115/1

0.530

0.061 115/2

0.137

1.619

116/2

0.746

0.030

3.205

137

0.018 138

3.209

0.484 139

1.598

0.332 140

2.023

0.265

0.054

1.125

231

0.421

0.090 236

238/1

1.753

0.126

0.024 240/1

2.128

1.700

240/2

0.066

(3)

(2)

(1)

0.167 145

1.437

2.302

0.216 146

0.207

3.266

186

0.167 184/3/2

1.790

2.673

0.081 185/1

0.059 185/2/1/1

0.809

0.005

0.529

185/2/1/2

1.337

0.227 185/2/2

0.158 198

6.398

0.184

0.809

201/2

0.095 201/3

0.859

0.045 201/4

1.214

0.124 201/1

1.886

0.122 202

2.448

0.014

0.809

203/2

2.752

0.018 277/1/1

0.122 277/2

1.011

1.011

0.108 277/3

0.009 277/1/3

0.809

0.113 278/1

1.619

5.764

0.112 283/1

0.117

2.000

283/2

3.436

0.079 307/1

0.110

3.436

307/2

0.175 308/1

1.729

309

0.296

2.182

0.144 355

1.522

0.080

0.930

356/1

0.068

0.466

356/2

0.022 385

0.466

0.198 386/1

0.949

0.022 231

1.125

0.247 235

2.213

0.809

0.112 237/1/1

0.094 237/2

0.405

1.753

0.049 238/1

2.128

0.031 240/1

0.013

1.283

242/2

1.283

0.076 242/1

0.117

2.103

0.043 112/1

0.603

0.603

0.087 112/2 2300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(3) (1)

(2)

0.866

148/2/1

0.022 149

0.551

0.121 150/1

0.166

0.744

150/2/2

2.024

0.175 151/1

1.125

0.094 183/1/1

2.405

0.072 183/2/2

1.214

0.099 182

1.214

0.117 181/2/2

1.619

0.041 175/1/1/1

0.405

0.108 175/2

0.777

0.175 180/2

1.112

0.162 179

0.450

0.058 204

1.214

0.162 205/1

1.214

0.405 176

0.203

1.983

206/2

1.420

0.018 221/2

1.011

0.054 222

0.968

0.068 259

1.744

0.265 271

4.569

0.031 272

4.257

0.427 273/2

1.214

0.225 275

4.711

0.346 276

6.074

0.184 305

2.958

0.202 306/2

1.682

0.189 299

1.012

0.018 300/1

1.619

0.099 301

4.205

0.220 304

3.266

0.099 331

0.713

0.045 296/1

1.101

0.108 296/2

1.101

0.115 298

2.023

0.252 311/1

0.348

0.045 310

3.132

0.202 313/2/1

0.457

0.019 313/2/2

2.832

0.222

ग्राम- बडगंवाकलॉ

5/3

2.023

0.051 5/4

2.023

0.045 5/1

0.710

6.189

(1)

(2)

(3) 13/1

1.384

0.086 13/2

1.384

0.133 5/2

6.207

0.158

0.148 11

4.569

47/1/2

0.192

1.890

0.106 7/2/2

0.809

1.619

0.195

0.223 17

2.428

0.223 12

5.325

0.090 18/2

1.619

0.247 16

2.428

0.018 15/2/1

1.214

0.292 9/1/1

1.860

2.428

0.068 9/2/1

4/2/1

2.707

0.022

0.917

0.068 15/2/2

15/1/2

0.809

0.059 15/1/1

1.512

0.086

0.060

4.552

9/1/2

9/3/2/1

0.809

0.152

1.133

0.090 48

ग्राम-मुरपार

0.201 71/1

4.051

0.078 71/2

0.405

72/1

0.135

1.234

12.847

70/2

0.193

0.086 19/1/1

1.142

0.172 18/3

1.146

22/1

0.042

1.797

0.062 22/2/1

0.315

0.067

0.899

24/2/1/2

0.766

0.009

0.135 24/2/2

1.517

1.214

0.096 23

0.126 25/2/2

0.809

26

7.527

0.166

0.096 28/1/1

1.619

2.833

0.033 28/1/2

0.096 28/2

2.023

78/2

6.069

0.531

0.309 99/1

1.619

0.018 99/2

1.404

0.067 100/1

0.498 भाग 1 ]

2301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 100/2

0.494

0.494 101/1

0.498

0.188 101/2

2.019

0.386 86/2

1.787

0.171 86/1/2

1.124

0.019 77

7.803

0.377 75

0.130

1.987

72/2

1.214

0.117 102

1.299

0.171

ग्राम-मोहडपपलई

25/1

2.152

0.031 26/1/1

0.809

0.225 26/1/2

1.020

0.248

1.643

28

0.435 124/1/1

3.415

0.300 124/1/2

1.036

0.075 124/2

1.011

0.143 159/1/1

2.428

0.473 122/2

2.237

0.387 116/2

1.433

0.353 115/2

1.036

0.353 208/1

1.206

0.133

1.214

208/2

0.169 7/1/2

1.214

0.157

1.727

6/1

0.068 6/2

1.725

0.112

0.247 6/3

1.725

5/2

1.289

0.157

0.769

129

0.135 137

1.542

0.198

0.870

143

0.195 16/1/1

1.283

0.126 18/1

1.060

0.108 18/2/1

0.530

0.245 20

2.120

0.099 19/2

1.116

0.126 19/1/2

1.113

0.121 21

1.424

0.148 22

2.428

0.090 53/1

1.295

0.085 53/2

1.214

0.225 54/2/2

0.749

0.112 55/1

2.806

0.013

(3)

(2)

(1)

0.172 56/1

1.619

0.060 57/1/4

7.017

0.130

0.698

197

1.372

0.115 196

0.328

0.018 189

0.644

0.090 186

0.130 205/1

1.976

2.225

0.184 205/2

0.102

3.011

204

210

0.195

4.727

0.110 251/1

1.214

251/3/2

1.417

0.019

0.090 252/1

2.594

0.078 250/2

0.809

0.137 250/3

0.886

1.435

0.020 249/1

1.011

0.117 249/2

0.113 249/3

0.809

ग्राम-बम्हौरी

0.809

0.270 50/1/2

0.216 51/2

1.129

0.248 54

1.137

0.201

1.137

55

3.646

0.300 44

2.965

0.012 77/2/2

0.248 49

2.594

0.324 77/2/1

5.937

0.084 77/1/2

2.969

2.965

0.192 77/1/3

0.030 106/3

2.594

3.403

0.254 106/4

100

1.133

0.333 101/2

0.113

1.012

0.506

101/1

0.108

0.389 103

4.957

0.103 268

0.603

0.827

0.166 48/1

0.013 48/2/1

0.434

47/1

5.261

0.225

3.813

0.280 220/4

221/3

4.500

0.254

0.200 222/3

1.999

0.216 266

1.315 2302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(2)

(1)

(3) 222/4/1

2.044

0.103 254/3

1.065

0.184

0.720

255/4

0.162 36

2.930

0.230 35/1

1.356

0.090 255/6

0.720

0.067 33/1

2.120

0.187 33/2/1

1.619

0.152 33/2/2

2.028

0.136 19/2

0.809

0.110 124

0.129

0.911

125

0.911

0.062 126/1/1/1

0.809

0.117 33/2/3

2.028

0.136 126/1/1/2

0.117

1.214

132

2.291

0.238 133

0.648

0.043 204/2

1.856

0.117 203/2

2.936

0.254 183/1

0.405

0.020 183/2

0.405

0.043 183/3/1/1

0.405

0.031

1.639

183/3/1/2

0.169

2.772

182

0.162 181/1

1.667

0.162 56

1.842

0.164 53

0.050

1.141

164

1.978

0.054 163

1.983

0.165 60

2.121

0.016 59/1

1.214

0.164 59/2/1

0.841

0.020 74/2/2

0.405

0.040 73

2.145

0.175 72/3

2.775

0.144

2.051

59/2/2

0.176 89

0.413

0.030

1.295

0.180 99/1

7.406

0.796 102

97

1.222

0.022 271/1/1

0.405

0.086 80

2.120

0.216

1.238

0.212 81

271/2/1/2

0.405

0.020

(3) (1)

(2)

0.607

0.078 271/2/2

0.202

0.058 279/1/1/2

181/2

1.667

0.144

0.273 285/2

4.139

2.776

281

0.273

0.040 283/2

0.579

0.060

3.768

282

262/1/1

1.065

0.098

1.065

0.086 262/1/2

ग्राम- देवरी

316/1/1/1

1.923

0.105

0.226 316/1/1/2

0.405

0.378

1.214

316/1/2

0.135 316/2/1

1.112

0.108

0.809

319/1

0.171

1.417

321/2

4.803

0.162 324

325

5.710

0.247

0.809

0.108 319/2

0.067 287

1.509

0.090 286

1.311

338

4.452

0.157

0.360 340

7.984

1.214

0.140 330/2

0.045 330/5/1

0.202

0.068 330/5/2

0.405

0.137 343

1.170

0.125 346

4.621

0.180

0.863

348/1

0.036 347/2

2.558

1.012

500

0.096

0.048 490/1/4

1.214

490/1/2

0.809

0.030

0.120 490/2/2

1.214

0.024 490/2/3

0.405

1.214

0.120 490/2/4

486/1/3

3.318

0.144

0.132 486/2

5.098

485/1

2.011

0.180

4.767

0.216 342

0.080

1.619

351/2

0.126

1.214

351/3

0.162 356/2

2.428 भाग 1 ]

2303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 354/1/1

1.012

0.054 354/1/2

1.012

0.054 354/1/3/2

0.809

0.108 354/2

2.428

0.144 358

3.783

0.150 362/1

0.206

3.238

308/1

0.817

0.105 308/2

0.809

0.195 362/2

2.879

0.222 355

3.238

0.006 306

2.278

0.465 307

0.850

0.045 313

1.619

0.120 315/1

0.817

0.101 315/2

1.619

0.108 योग .. 647.678 50.569 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोघा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 15 जून 2011

क्र. 795 -वाचक- प्र. क्र. 14-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम- पिपरी ( पूरक )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.139 हेक्टर.

सर्वे नं.

निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.941

131//3 /3/1 , 331/3/2/2

131/3/1

0.093

0.105

251/1/1 , 252/1

योग : 1.139

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 124975 मी. से 127090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

धार, दिनांक 17 जून 2011

क्र.809 -वाचक- प्र.क्र. 03- अ- 82-2010-11 संशोधन. कार्यालय पत्र क्र. /वाचक/प्र . क्र. 03/अ- 82-2010-2011.- धार, दिनांक 18 मार्च 11 , ग्राम पिपलटोका , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 1.544 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1157 पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 के अंक में तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः नवभारत में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में तथा चौथा संसार में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- पिपलटोका 2304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.544 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित

अब प्रकाशित होने वाला संशोधन

सर्वे नम्बर

रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

रकबा (हे. में) (2)

(1)

(2)

(1)

0.187

19/4

9/4

0.187 15

0.035

16

0.035 शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

धार, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 6546 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- मुकुन्दपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.098 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1)

23/1

0.120

24

0.040

25

0.060

27

0.150

37

0.048

39/1

0.085

0.085

39/2

47/1/1

0.040

54/10/1

0.012

0.140

55/1

56/8

0.024

56/9

0.024

58

0.140

60/3

0.066

0.016

60/6

(1)

(2)

60/7

0.016

0.016

60/8

60/9

0.016

1.098

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यलय में कार्यलयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्र. 15 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग ) नगर/ग्राम- काशीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.875 हैक्टेयर निजी भूमि-5.875 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा नं.

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

0.051

258

200

0.046

316/1

0.092

316/2

0.092 भाग 1 ]

2305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2) 378

0.102 379

0.152 416

0.030 421

0.046 422

0.046 424

0.030 426/1

0.080 426/3/1

0.040 428

0.001 429

0.076 516/1

0.184 528/2

0.092 530

0.184 531

0.135 535

0.110 588

0.129 590/1/अ

0.140 590/2/अ

0.084 590/1 /ब

0.083 597/अ

0.184 597/1 /ब

0.100 597/ख/2

0.024 597/3/ख

0.048 600/1

0.082 601

0.010 602/1

0.184 602/2

0.046 602/3

0.092 603/2

0.092 603/3

0.016 608

0.092

0.030 610

615

0.061 616

0.030

0.061 617

618/अ

0.368 619

0.018

0.076 671

(2)

(1)

673

0.215

674

0.092

676

0.107

0.048

681/अ

0.092

682

0.046

713

0.012

714

715

0.070

0.061

719

720

0.061

0.016

721

0.252

722/1

0.030

730

811/1

0.034

811/2

0.034

811/3

0.034

812

0.016

0.025

831

832

0.035

0.030

833

0.056

839

0.015

840

843/1

0.019

0.038

843/2

843/3

0.019

0.030

844

0.030

845

0.047

864

0.114

865

0.021

868

0.061

869

0.061

871

0.245

872

873/615

0.110

5.875

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

2306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 16- अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग ) नगर/ग्राम- नन्दगाय ( खुर्द )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.867 हैक्टेयर निजी भूमि-2.867 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

140

0.300

150

0.013

151

0.089

152

0.016

153

0.051

154

0.046

155

0.015

167

0.038

169/1

0.107

169/2

0.108

174

0.163

192

0.112

206/1

0.015

207

0.076

208

0.010

209

0.015

211

0.092

212/2

0.078

213

0.007

214/1

0.010

214/2

0.008

227

0.122

228/1

0.013

(2)

(1)

0.012

228/2

0.115

246

0.112

247

0.162

248/1

248/2

0.161

249

0.281

273

0.061

0.102

274

276

0.192

285

0.165

2.867

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 17- अ- 82- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग ) नगर/ग्राम- रमपुरां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.114 हैक्टेयर निजी भूमि-11.114 हैक्टेयर

भू-अर्जन खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

21/1/5

0.117

21/1/8

0.100

0.025

21/2

21/3/1

0.111

0.106

21/3/2

0.047

21/4/1

21/4/2

0.047 भाग 1 ]

2307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2) 224/1

0.050 224/2/1

0.040

0.040 224/3

0.010 224/4

0.050 224/5/1

0.040

0.045 224/5/2

227/1

0.060

0.060 227/2

0.050 227/3/1

227/3/2

0.020 227/4

0.050

0.130 229/2

231

0.240

0.110 234/1/1

0.110 234/1/2

0.050 234/3

0.220 234/4

234/5

0.060 234/6/1/1

0.260

0.060 234/6/1/2

234/6/2

0.060 236

0.160

0.050 258

259

0.050 272

0.060 273

0.151 274

0.020 275/1

0.044 277

0.350

0.040 293/1

293/2

0.081 294

0.096 296

0.096 297

0.054 298

0.128

0.020 299/अ

0.015 299/ ब

(2)

(1)

299/2

0.015

322

0.010

0.025

323

0.016

324

325/1

0.012

0.060

325/2

327/1

0.080

327/2

0.080

0.020

330/1

0.020

330/2

0.160

331/4

0.400

333

337/1/1

0.010

337/1/2

0.050

0.047

337/2/1

0.047

337/2/2

337/2/3

0.100

0.014

437

0.025

467

468

0.035

469

0.045

470

0.045

471/1

0.024

471/2

0.024

472/1

0.010

472/2/1

0.016

504

0.096

505

0.110

506

0.019

510/1

0.015

0.020

510/2

513/1

0.030

513/2

0.010

0.020

513/3

0.006

514

515/1

0.090

0.015

515/2/1

515/2/2

0.020 2308

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2) 517

0.220 537/1

0.020 537/2

0.020 537/3/1

0.010

0.010 537/3/2

538/1/1

0.005 538/1/2

0.005 538/2

0.010 538/3

0.010 539/1/1

0.055 539/1/2

0.050 593/2

0.010 595/1/1

0.030 595/1/2

0.030 595/2

0.040 595/3

0.070 596/2

0.040 597

0.080

0.005 599

600

0.029 601

0.029 602/1

0.130 605

0.160 610/1

0.050 610/2

0.100 611/2

0.040

0.280 614/1

614/2

0.060 632

0.200 633/1

0.210 636

0.290 637

0.112 649

0.232 660

0.013 661

0.026 664

0.019 665

0.064 666

0.096

(2)

(1)

0.100

667/ब

669

0.013

670

0.052

0.056

671

0.076

672

778/1

0.230

0.060

778/2

837/1/1

0.130

0.020

837/1/2

0.150

837/2

865/1

0.130

0.076

894

897

0.166

0.195

898

0.180

900/2

901

0.040

902/1

0.100

0.120

902/2

0.016

903

0.600

904/1

904/2

0.120

11.114

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011

प्र. क्र. 86 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला भाग 1 ]

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(ग) नगर/ग्राम- रमझाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.845 हेक्टर .

भू- अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)

(1)

(2)

560/1/1

0.032

560/1/2

0.070

561/1

0.018

561/2

0.073

562

0.050

563

0.067

564

0.018

584

0.215

585

0.080

586/1

0.112

586/2

0.045

586/2/2

0.065

योग : 0.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यासबदौरा वितरक नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-चंदला

(ग) ग्राम- सिमरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.707 हेक्टर.

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)

(1)

212

0.054

213

0.070

214

0.142

219

0.058

220/1

0.050

220/2

0.043

224/1

0.076

224/2

0.020

225

0.018

0.030

264

265

0.036

266

0.166

0.030

267

268

0.118

280

0.050

281

0.043

0.015

282

301

0.123

302

0.128

0.043

303

382

0.028

0.022

383

0.008

394

0.042

395/2

395/3

0.082

0.040

395/4

396

0.030

397

0.080

0.012

401

0.034

487/1/1/1

0.030

487/1/1/2

487/1/2/2

0.064

487/1/4

0.072

0.043

493

0.070

494/1

0.077

494/2

495

0.098

496

0.043 2310

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

500

0.012

501

0.063

502

0.038

519/2

0.138

520

0.082

523

0.080

532/503

0.050

536/383

0.056

योग : 2.707

(

2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 22 जून 2011

प्र. क्र. - 63- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम- भगौरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.614 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल

अर्जित

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(हेक्टर में)

(1)

(2)

भगौरा , माइनर नं. 1

822/1

0.02

822/2

0.04

823

0.06

(2)

(1)

0.23

829

0.095

830

834

0.06

835

0.08

836

0.005

854

0.075

846

0.03

0.05

848

849

0.022

850

0.03

0.12

852

853

0.14

872/2

0.108

0.114

872/3

873/3/2

0.12

0.080

873/3/1

897

0.14

0.02

898/1

0.04

898/2

899/1

0.08

899/2

0.06

902

0.12

912

0.09

913

0.12

0.100

914

916

0.002

924

0.07

925

0.052

927/1

0.034

0.93

929

2.500

योग :

भगौरा , माइनर नं. 2 नहर

0.095

1046

1047

0.09

0.035

1053

1055

0.108

0.400

1279/1/2

1280

0.002

0.032

1281

1282/1

0.152

1282/2

0.215 भाग 1 ]

2311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(2)

(1)

1283/1

0.33

1291

0.048

1292

0.076

1298

0.06

1299

0.062

1300/1

0.197

1309

0.12

0.241

1310

1313

0.048

1314

0.073

1315

0.084

1316

0.04

1320

0.02

1322

0.11

1323

0.152

1324/2

0.165

2.955

योग :

दुमखेडा, वितरक क्र. 1 नहर

1200

0.005

1202

0.069

1210

0.126

1211

0.095

1212

0.067

1214

0.195

1215

0.023

1221

0.052

1222/2

0.256

1222/4/1

0.076

1222/5/2

0.138

1391/1215

0.057

योग : 1.159

कुल योग : 6.614

( 2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की भगौरा माइनर नं . 1 , 2 एवं दुमखेड़ा वितरक क्र. 1 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 63 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चंदला

(ग ) ग्राम- छतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.517 हेक्टर .

खसरे का क्षेत्रफल

अर्जित

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(हेक्टर में)

(2)

(1)

छतपुरा, माइनर नं. 1

0.005

211

0.070

214

0.004

215

216

0.110

217

0.09

0.004

232/3

0.111

234

235

0.004

236

0.168

237

0.05

0.044

241

0.05

242

0.033

514/2

0.080

515

516

0.048

517

0.044

518

0.044

0.03

519

0.025

539

0.066

540

542

0.133

558/1/1

0.065

0.035

558/2

0.015

561 2312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

566

0.21

569

0.08

570

0.002

1.620

योग :

छतपुरा, माइनर नं. 2

277/2

0.18

304

0.070

305

0.048

0.040

306

307

0.025

308

0.080

309

0.051

346/1

0.002

346/2

0.002

348/2

0.033

460/2/1

0.082

464/1

0.15

0.100

465

466

0.064

475

0.200

481

0.130

482

0.010

488/3/1

0.30

489

0.100

490/1

0.03

490/2

0.03

490/3

0.03

491

0.100

277/1

0.14

योग : 1.897 कुल योग : 3.517

(2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की छतपुरा माइनर नं. 1 , एवं 2 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.- 68 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-चंदला

(ग) ग्राम- रावपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.470 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल

अर्जित

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(हेक्टर में )

(2)

(1)

54/1

0.105

54/2

0.030

55

0.105

0.030

56/1

0.075

177/1

178

0.075

180/1

0.050 योग : 0.470

(2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उदयपुर वितरक शाखा नहर की भगौरा माइनर नं. 1 , एवं 2 नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्र. 01 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद भाग 1 ]

2313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-जबलपुर

(ख ) तहसील-कुण्डम

(ग ) ग्राम- बटई, प.ह.नं. 07

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

206

0.38

308

0.02

0.07

306

0.16

305/1 , 305/2

304

0.20

287

0.36

0.15

293/1 , 293/2

294

0.02

0.03

295

296

0.08

224

0.30

0.28

212/1 , 212/2

213

0.02

211

0.10

197

0.42

0.22

193

192

0.24 योग : 3.05

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.ज. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-जबलपुर

(ख ) तहसील-कुण्डम

(ग) ग्राम- डुगरगवां , प.ह.नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.03 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

150

0.05

159

0.18

160

0.02

0.06

161

162

0.72

1.03

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 299 - भू- अर्जन- 11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर 2314

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(ग) नगर/ग्राम- भैसासुर, प.ह.नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.506 हेक्टर .

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

(2)

भू-अर्जन हेतु वांछित रकबा (हेक्टर में) (3) (1)

231

0.596

0.596 232

0.596

0.596

233

0.533

0.533

0.376

241

0.376

1.536

234

1.536 238

0.073

0.073 240

0.428

0.428

0.548 235/1 /क

0.548

239/2

0.125

0.125 242/1ख

0.486

0.486 242/2

0.209

0.209

5.506 योग .. 5.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेंन्टेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 300- भू- अर्जन-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- खेरवाकला, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.007 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में ) (3)

(2)

(1)

446

0.282

0.195 457/1ख

0.040 0.497

452

0.303

0.303

0.365 451/2

0.365

0.320 454

0.690

458

0.219

0.140

0.220 459

0.272

461/2

0.593 0.669

464

0.355

0.355 467

1.484 1.484

0.387 0.387

472

0.491 473

0.491

474

0.334

0.334

0.261 475

0.261

476/2

0.794

0.794

0.401 478

0.418

1.359 479

1.359

0.595 480/1क

0.659

0.397 448/1

0.397

0.282 450/1

0.282

0.706 0.706

453/1

0.011 566/453/1

0.011

453/2

0.353

0.353 566/453/2

0.005 0.005

0.352 453/3

0.352

0.005

566/453/3

0.005 462/2

0.384

0.384

0.384 462/3

0.384

0.324 462/4

0.324

0.207 0.207

463/1 क

0.052 470/1

0.052

463/1 ख

0.199

0.199 463/1 ग

0.199

0.199 463/ 1 घ

0.199

0.199

0.199 0.199

463/ 1 ड

1.003 463/2

1.003

0.052 470/2

0.052

0.294 466/1 क

0.294 भाग 1 ]

2315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 466/3

0.376

0.376 468/क/ 1

0.292

0.292 468/क/2

0.293

0.293 468/1 ख

0.293

0.293 468/2

0.292

0.292 469/1

0.397

0.397 469/2

0.397

0.397 471/1

0.413

0.413 565/466/1

0.010

0.010

19.650

17.007 योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेटेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 301 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- लोही, प.ह.नं. 25

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.617 हेक्टर.

खसरा क्र.

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किए जाने वाला रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

(3) 324

0.021

0.02

325

0.05

0.052 326

0.06

0.063 327

0.02

0.021 331

0.17

0.167 328

0.02

0.021 329

0.14

0.136 330

0.14

0.136 योग .. 0.617

0.617 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 302 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- भरौली , प.ह.नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.955 हेक्टर.

खसरा क्र .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 144

0.325

0.081 147

0.031

0.031

0.167

0.083 161

162

0.073

0.073

0.105 163

0.209

0.125

0.075 178

0.073

0.073 179

0.167 623

0.167

0.334 631

0.334

0.282 633

0.282

0.084

180

0.084 649/1

0.149

0.149 650/1

0.118

0.118

0.352

670/2

0.352

0.115

0.115 670/1क

0.094

0.094 630/3

0.209 670/ 1ख

0.209

0.209 670/ 1 ग

0.209

0.146

0.079 190

0.090 191

0.178

192

0.084

0.084 2316

(2)

(1)

(3) 193

0.050

0.167

216

0.105

0.105 217

0.125

0.125 218

0.084

0.084 615/1ख

0.127

0.127 674/1ख

0.031

0.031

614

0.063

0.063 615/1 क

0.127

0.127

0.070

615/1 ग

0.070 220

0.280

0.449

586

0.512

0.260 627

0.282

0.282 588

0.178

0.178 590

0.199

0.199

604

0.063

0.063 606

0.042

0.042

0.042

602/1

0.042 602/2

0.031

0.031 603/1

0.084

0.084 603/2

0.084

0.084 610

0.261

0.261 618

0.209

0.209 624

0.167

0.167

630/2

0.042

0.042 630/1

0.209

0.209 625

0.146

0.146 626

0.094

0.094

0.240

0.060 634

639

0.261

0.065 640

0.261

0.066 641

0.271

0.065 646

0.408

0.408 647

0.125

0.125

0.167 653

0.167

658

0.115

0.115 659

0.303

0.303 704/1

0.294

0.099 675

0.136

0.136 615/2

0.324

0.324 692/1 क

0.309

0.309 692/1ख

0.309

0.309

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(3) (1)

(2)

0.293

0.150 697

0.115

0.115

1512/672/1 क

0.261

0.261

1544/691/1

660/1

0.157

0.157 616/2

0.094

0.094

0.418 632/1

0.418

0.105

0.105

632/2

645/1

0.204

0.204 645/2

0.204

0.204

0.269 649/2

0.269

0.309

670/3

0.309 651/1

0.199

0.199

0.011 661/1

0.011

0.089 676/1 /क

0.089

0.089 676/1ख

0.089

676/2

0.178

0.178

0.509 690/1

0.595

703/1

0.092

0.221

705/1

0.146

0.105 670/5

0.504

0.504

12.955 योग . .15.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 303 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर भाग 1 ]

2317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(ग) नगर/ग्राम- इटहरा, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.837 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला रकवा ( हेक्टर में) (3) (1)

(2)

4

0.105

0.105 5

0.094

0.094 7

0.314

0.314 23

0.24

0.24 42

0.199

0.154

0.334

0.334 24

0.261

0.261 26

0.314

0.314 27

0.178

0.178 28

0.428

0.428 34/1

0.12

0.12 35

0.293

0.293 37

0.271

0.271 38

0.157

0.157 41

0.188

0.188

0.251

0.251 54

52/1

0.105

0.105 55

0.366

0.366 195

0.313

0.313

60

0.612

1.599

97

0.721

0.354

2.153

189

0.23 191/1क 1

0.331

0.331

0.146

191/1क2

0.146 196

1.098

0.05 197/1

0.011

0.011 197/2

0.010

0.010 197/3

0.010

0.010

0.188

194/1

0.188

4.023

0.59 199

0.210

607/199/1

0.049 208

0.136

0.136

209/1

0.095

0.747

209/2

0.747

0.100

0.730 210/1 क/1

0.730

1.139

214

0.260 210/2

0.418

0.418

210

0.367

0.162 3/1 /घ/ 1

0.108

0.108 3/1 घ/2

0.108

0.108

(3)

(2)

(1)

0.108

0.108 3/1/घ/3

0.091

0.091

3/1क/2

30/1

0.167

0.167 32/1

0.449

0.449

0.010 39/1 क/1

0.010

39/1 ख

0.293

0.293 57/3

0.993

0.993 59/1

0.46

0.46 34/2

0.12

0.12

0.324

0.324 36/1क/1

0.638

0.638 33/ 1क

23.184

12.837 योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 304- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- बेरमा, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.049 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित किये जाने वाला रकवा ( हेक्टर में)

कुल रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

0.094

2846

0.094 2847

0.084

0.084

0.042

0.042 2858

2848

0.042

0.042

0.073

0.073 2850

0.105 2849

0.105

0.027

0.027 2854/1

2865

0.240

0.240 2869

0.136

0.136

0.982 2870/1 क/1 0.982 2318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(3)

(2)

0.256

0.256 2870/2क/ 1

2870/2क/2 0.257

0.257

0.256

2870/2क/3

0.256 2870/2क/4 0.256

0.256 2867/2

0.199

0.199

3.049 योग .. 3.049

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 3153 - भू-अर्जन- 2010- प्र.क्र . 02- अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील- बाजना

(ग ) ग्राम- इमलीपाड़ा कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.00 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

298

1.15

0.17

299

302

0.26

314

0.42

योग . 2.00

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कृषि उपज उपमंडी बाजना के स्थापना में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2011

क्र. 1004 - भू- अर्जन- 05-06.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-सोनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.0416 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(2) 0.0416

(1) 691 में से

0.0416 0.0416

म . प्र . शासन निजी भूमि योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1006- भू- अर्जन- 05-06. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है . निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- टिकुरी 225

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.106 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

241 में से

0.0864

245 में से

0.0196

म. प्र . शासन

0.106

निजी भूमि

0.106

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1008- भू-अर्जन- 05-06.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम - इटौरा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 0.436 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.07

60 में से

141 में से

0.0924

0.2406

261 में से

230 में से

0.008

0.009

510में से

0.009

511 में से

512में से

0.007

म.प्र. शासन

0.436

निजी भूमि

योग .. 0.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्युरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1010 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बदरांव गौतमान

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.441 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

157

0.158

158

0.056

166

0.120

167

0.040

168

0.120 2320

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(2) (1)

170

0.08 171

0.008

0.072 179

0.120 181

182

0.036 205

0.012 206

0.120 208

0.120 209

0.008 213

0.048 214

0.048 215

0.028 220

0.120 221

0.024 225

0.016 231

0.004 232

0.096 233

0.040 269

0.088 272

0.162 274

0.080 275

0.016 280

0.020 281

0.024 284

0.012 285

0.040 286

0.040 288

0.024 365

0.012 366

0.012 377

0.040 378

0.120 388

0.202 390

0.056 391

0.012 393

0.032 395

0.040 401

0.064

(2)

(1)

402

0.004

0.080

404

0.012

410

411

0.142

415

0.080

416

0.024

0.040

425

426

0.040

503

0.016

535

0.080

536

0.072

543

0.184

0.092

544

547

0.114

548

0.0120

549

0.012

550

0.016

552

0.120

553

0.112

554

0.008

557

0.177

0.004

558

0.080

559

560

0.120

0.160

582

587

0.012

योग 4.309

शासकीय

223

0.012

361

0.120

योग 0.132

4.441

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2321

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1012 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-रीवा

(क)

तहसील-सिरमौर

(ख)

ग्राम-टाटा कोठार

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग 3.371 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

निजी भूमि

109

0.140

110

0.088

112

0.072

113

0.008

114

0.024

115

0.024

116

0.024

117

0.120

118

0.202

119

0.028

131

0.117

132

0.275

133

0.060

134

0.044

0.202

136

137

0.008

139

0.081

141

0.028

142

0.536

165

0.020

167

0.012

186

0.136

187

0.036

195

0.012

0.012

200

220

0.548

221

0.056

(2)

(1)

233

0.012

234

0.202

275

0.088

0.048

276

0.040

278

0.120

280

281

0.008

3.323

योग

शासकीय भूमि

277

0.012

279

0.036

0.048

योग . महायोग 3.371

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 जून 2011

प्र. क्र. - 04- अ- 82-2010-11 कले.-241.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - गुना

(ख) तहसील-गुना 2322

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

नगर/ग्राम- सिलावटी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -0.179 हेक्टेयर .

(घ)

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

444/1 में से

0.179

योग . ग. 0.179

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना ( नहर निर्माण) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2011

प्र. क्र. - 02- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला-ग्वालियर

(क)

तहसील-चीनौर

(ख)

नगर/ग्राम- अमरौल

(ग)

क्षेत्रफल -30.453 हेक्टेयर .

(घ)

सर्वे क्र.

अर्जित किये

जाने वाला

कुल रकबा (हे. में)

अनुमानित

रकवा ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

2585

0.042

0.031

2592/1

0.209

0.209

(1)

(2)

(3)

2592/2

0.366

0.251 2586

0.523

0.031

0.188 2584

0.293

0.732

0.502 2590

2589

0.846

0.397

0.878

0.021

2588

1.129

0.167 2605

0.397 2604

0.711

0.181 2607/1

0.465

0,060 2611/1

0.335

0.188 2593

1.223

2603

0.178

1.254

0.181 2607/2

0.900

0.050 2611/2

0.345

2607/3

1.264

0.181

0.314

0.084 2612

0.005 2611/3

0.334

0.470 2609

0.679

2610

0.042

0.042 2623

0.042

0.01

0.088 2624

1.223

0.680 2630

0.899

2622

0.846

0.021

1.544

2629/2

0.31

0.763 2635

1.254

0.617

0.031 2634

2577

0.732

0.209

0.042 2558

0.073

2570

0.596

1.212

2578/1

0.888

0.596 2578/2

0.888

0.596 2576

0.334

0.031 2571/1

1.045

0.183 2571/2

0.564

0.183

0.554 2572

1.4

2568

1.484

0.052 2557

1.139

0.993 2556/2

0.237

0.878

2555

0.376

0.021

0.502

0.471 2544/1

2543

0.314

0.031 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 2542

0.846

0.09 2545/2

0.04

0.04 2422/1

0.157

0.157 2418

0.439

0.380 2417

0.031

0.031 2422/2

0.167

0.167

0.052

2419

0.016

0.523

0.157 2422(4) (ख)

0.303

0.679

2422 (4) (क)

2415

0.366

0.300 2414

0.073

0.020 2413

0.961

0.380 2410

0.146

0.120 2409

1.515

0.477 2408

0.230

0.125 2407

0.920

0.512 2395

1.014

0.142 2396/1

0.094

0.689

2396/2

0.210

0.094 2396/3

0.084

0.084 2397/1

0.523

0.324 2158

0.658

0.418 2157

0.470

0.261 475

0.073

0.031 476

0.982

0.439 474

0.084

0.052 473

0.084

0.042 477

0.397

0.042 1274/1

0.028

0.014 1273/4/1

0.105

0.105

501

0.240

0.240 1274/2

0.028

0.014 1274/4/2

0.019

0.019

0.208

1274/3

0.014 1273/4/3

0.020

0.020 1274/4

0.028

0.014 1273/4/4

0.019

0.019 1274/5

0.028

0.014 1273/4/6

0.019

0.019

2323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(3)

(1)

(2)

1274/6

0.105

0.014

0.019

1273/4/6

0.019

0.105

0.105

1273/1

1273/2

0.105

0.105

0.021

485

0.209

0.293

500

0.533

0.523

0.178

499

0.042

0.042

898

503

0.073

0.334

0.272 509

0.690

510

0.334

0.063

0.272

504

0.042

0.658

511

1.004

505

0.063

0.063 515

0.418

0.09

516

0.042

0.031

540

0.282

0.063 519

0.303

0.073

520

0.303

0.125

525

0.073

0.648

0.052 528

0.125

0.209

530

0.021

531

0.219

0.146

0.073 532

0.199

533

0.042

0.188

0.345

534

0.213

0.186

535

0.428

0.157

537

0.272

543

0.105

0.105

0.105

541

0.585

544

0.334

0.334

0.021

0.010

1253

1236

0.418

0.021

0.136

538/1

0.136

1.421

1213

3.093

539

0.261

0.188

0.282

0.063

540

0.732

1251

0.150

1241

0.439

0.188 2324

(1)

(2)

(3) 1242

0.491

0.439 1239

0.199

0.052

0.553

1215/3

0.184 803/3

0.250

0.014 1214

0.052

0.052 804

0.219

0.188 801

0.627

0.178 805/2

0.418

0.121 817

0.042

0.021 819

0.125

0.073 818

0.042

0.042 820

0.105

0.073 821

0.052

0.052 822

0.042

0.021 846

0.052

0.052 848

0.042

0.015 843

0.042

0.036

0.052

844

0.028 845

0.052

0.052 847

0.136

0.115 850

0.084

0.075

0.010

840

0.010 841

0.042

0.036 839

0.063

0.048 838

0.073

0.020 895

0.188

0.188 894

0.105

0.095 896

0.094

0.086 897

0.105

0.105 893

0.115

0.010 899

0.167

0.106 907

0.094

0.076 902

0.239

0.146 903

0.073

0.073 908

0.105

0.035

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3)

0.073

0.125

906

904

0.199

0.199

0.05

905

0.658

878

0.387

0.355

875

0.188

0.156

876

0.042

0.042

867/1

0.084

0.084

867/2

0.084

0.084

772

0,146

0.125

773

0.73

0.021

868

0.084

0.084

0.073

869

0.073

870/1

0.031

0.031

870/2

0.742

0.742

0.188

0.177

0.157

0.157

0.146

0.063

0.219

0.10

0.157

0.081

0.209

0.404

5.511

0.679

1.254

0.389

1.641

0.836

1.160

0.400

0.178

0.01

कुल योग 30.453

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम अमरौल की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक 4932 - प्रस्तु.- भू- अर्जन-2011 .-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन : -

छिन्दवाडा

जिला

क.

चौरई

तहसील

ख.

अनुसूची

ग्राम- मोंआर प.ह.नं.- 02 ब.नं.- 238 रा.नि. मंडल - चौरई

नगर / ग्राम

ग.

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर

कं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )

3

2

1

1.833 1

2/1-2 , 3/1

0.405

162/4

2

0.271

168

3

1.092

169/1

4

0.369

486/3

5

524/3 , 526/1

527/1 , 528/1

2.078 6

529/1 , 530/1-2

532/2-3,555/1,556/ 1

311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

प्रस्तावित खसरा नंबर

कं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )

6

5

4

0.360

515/9

7

0.115

515/10

8

0.027

485/2

9

1.180

515/2

10

1.833 11

2/3,3/2

1.396 12

171

0.015

389/2

13

0.015

390

14

0.027

485/3

15

1.670

515/7

16 2326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.365 37 17

486/4

38 524/4 , 526/3 ,

18

1.738 527/3

39 19

0.458 40 2/4, 3/3

20

5/2

0.122 21

9/1-3-4

0.689 22

387/1

0.006

41 23

0.036 416/2

24

0.027 485/4

25

515/8

42

1.191 26

43

0.480 515/11

27

44

0.457 2/5 , 3/4

28

5/5

45

0.121 29

9/10

0.688 46 30

387/2

0.005 47 524/5 क

48 526/4 क

49 527/4 क

50 528/3 क

51 529/2 क

52 31

0.764

53 529/3 क

54 530/3-4 क

55 532/4 क

56 555/4 क

556/4 क

57 32

0.457 58 2/7,3/6

33

5/7

0.122 59 34

9/12

0.688 60 35

387/4

0.005 61

62 524/5 ग , 526/4 ग

63 527/4 ग, 528/3 ग

64 529/3 ग , 530/3-4 ग

36

65

0.765 532/4 ग 555/4 ग,

66 556/4 ग

67

68

0.456 2/6, 3/5

0.121 5/6

0.688 9/11

0.005 387/3

524/5 ख , 526/4 ख ,

528/3 ख , 529/2 ख ,

529/3 ख, 530/3-4 ख ,

0.765 532/4 ख, 555/4 ख ,

556/4 ख

1.615 4/1

0.364 5/1

0.041 9/6

1.036 4/2

0.567 9/7

4/3

0.930 4/6

0.202

0.025 413

4/4

0.914 5/3

0.461 9/8

0.324 4/5

0.203 5/4

0.405

0.364 9/9

0.401 6

15/2

2.343 65

0.142 66

0.243 162/5-6

1.337

0.186 244

0.210 271

272

0.170 273

0.093 402

0.015

0.737 7/1

0.045 7/3

0.004 9/5 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

69

8

2327 531

0.049

0.275

107 70

12

1.068 544/1

0.421

108 71

13

109

0.130

0.360

72

15/1

545, 546

0.160 550

5.423

110 73

111

0.089 538/1

0.100

399 , 400 , 401/1

74

7/2

112

0.089 538/2

0.047

75

9/2

113

0.625 18/1-2

0.087

76

234/4

0.328 19/1-2

0.065

114 77

234/5

0.196

0.065

115 78

248

116 22/1

0.328 163/1

0.310

79

250

0.064 191/1-6

0.510

117 80

0.020 200/1

0.081

259/2

118 81

278

0.624 166/1

0.148

119 82

398

0.320 166/3

0.053

120 83

263

121

0.295

0.117

380

84

122 167/1

0.405 189/1

0.032

85

0.322

0.032

381/1

123 86

230

190/1

0.182 192

0.308

124 87

409/3

0.953 18/3

0.006

125 88

410/3

0.197

0.008

126 89

41.1/3

127

0.263 163/2

0.008

90

422/2

0.045 163/3

0.053

128 91

129 527/2

0.065 191/7

0.040

92

15/3

130

0.020

2.356

93

15/4

200/2

0.696

2.359

131 94

165

0.227 166/2

2.359

15/5

132 95

15/6

0.010

2.359

133 96

191/3

0.296 167/2

0.647

15/7

134 97

0.404

0.543

135 120, 121 , 122

98

136 139/2

189/2

0.322

0.251

99

159/1

190/2

0.028

0.242

137 100

268/3

193/1

0.029

0.012

138 372

101

193/2

0.425

0.016

139 102

374

23

59

0.495

0.020

140 103

290/2

0.040

141 104

17

142

0.101 101/5

0.040 102/4

1.773

105

20

143

0.186 101/6

1.918

106

21

102/5

0.073

0.372

144 2328

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

183

0.162 103/1

145

184

0.235 146

104/1

185

24

147

0.461

0.849 186 148

25/2

1.307 187 25/1

149

188

1.374 150

26/1

189

1.211 151

34/1

0.163 190 152

35/1

191 153

1.145 37/2

192 26/2

154

2.273

193

0.773

27

155

156

194

28

0.121

0.263 195

29

157

0.809 158

196 34/2

197 35/2

0.120 159

0.206 160

198

30

0.202 199

31

161

200 162

0.081

32

0.849

33

201 163

202

1.958 164

38/1

0.032 213/3

0.028 214/3

0.486 214/5

0.644 40/2

0.624 40/4

0.202 41/8

0.308 45/3

0.705 207/2

0.162 214/7

0.162 217/2

0.251 41/5

0.223 44/2

1.526 509/ 2-3 ख , 510/2

3.095 512/2

0.607 41/3

0.089 71/1

0.128 72/1

0.464 107/4

0.178 108/4

0.121 203/4

0.729 205/1

1.254 203

165

37/1

204

0.255 166

68

205 167

0.559

77

206

79

0.287 168

0.046 207 417/4

169

208

0.453 38/2

170

1.744 209 39/1

171

172

64

0.255 210

211

67

0.259 173

75

0.097 212 174

76

213 175

0.109

78

0.210 205/6

0.615 208/1

0.069 209/1

0.328 216/3

0.757 164

0.049 191/2

0.024 199

0.729 41/1

0.502 62

0.016 71/3-5

0.048

0.118 214

176

177

80

0.384 215

216 178

39/2

0.510

0.526 217 179

40/1

218 180

41/6

0.251 44/3

219 181

0.040

220 182

45/1

0.211 101/2 , 102/1

0.089 101/4 , 102/3

0.250 203/2

0.026 205/3

0.101 204/1

0.026 205/5 , 209/2

0.518 40/3 भाग 1 ]

2329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

221

41/2

0.251 259 222

41/7

260

0.174 223

45/2

261

0.194 224

57/1

262

0.146 225

63/1

0.049 263 226

264 63/2

0.275 2.27

73/2

265

0.053 228

73/3

266

0.053 -229

73/4

267

0.053 230

93/1

0.145 268 231

269

0.239 103/2

232

104/2

270

0.182 233

103/3

271

0.209 234

272

0.350 104/4

235

207/1

273

0.040 236

212/1

0.219 274 237

275 212/2

0.275 238

213/1

0.020 276 239

214/1

0.020 277 240

212/3

0.040 278 241

213/2

279

0.089 242

214/2

0.121 280 243

214/4

0.324 281 244

214/6

0.661 282 245

215

0.040 283 246

0.385 284 217/1 , 218

247

41/4

0.688 285 248

41/9

0.445 286 249

42/1

0.291 287 250

43

0.328 288 251

44/1

289

0.101 252

60/1

0.109 290 253

61

0.717 291 254

71/2

0.206 292 255

72/2

0.049 293 256

0.020 71/8

294 257

0.045 295 101/7 , 102/6

258

296

0.081 101/9 , 102/8

0.097 203/3

0.567 205/2

0.026 204/4 , 205/12 , 209/4

0.210 205/7

0.283 205/8

206

0.150

0.849 208/2

211

0.040

0.485 41/10

42/2

0.291 60/2

0.110 71/7

0.020

0.048 101/8 , 102/7

0.089 101/10, 102/9

0.346 105/2 , 106/2 , 107/1 , 108/1

0.101 204/3 , 205/10 , 209/3

0.101 204/5 , 205/13 , 209/5

205/11

0.037 203/6

0.138 216/1

0.142

0.025 252/2

0.688 41/11

71/6

0.061 203/5

0.045 205/9

0.344

0.167 205/14

216/2

0.141

0.028 252/1

0.809 46/1

46/2

1.248 46/3

1.248 46/4

1.248 47/2 क

0.389 47/4 क

0.363

0.050 142/1

49/1

0.405 55/1

0.117

0.789 133/2 , 134 , 136/2 , 138/1 2330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

297

391/1 क

0.283

0.008

333 298

47/2 ख

334 53

56

0.312

0.382

299

47/4 ख

0.409

0.366

335 300

69/1

0.040

0.036

336

141

301

142/2

337

0.051 302

49/2

57/2

0.049 73/1

58

0.376

0.587

338 303

55/2

339

0.121 304

71/4

0.081

0.196

0.467

340 132 , 133/1 , 136/1 , 137/1 , 138/2

305

391/1 ख

96,97

0.057

0.008

341 306

47/1

100

0.364

0.456

342 307

47/3

343 101/1

0.202

0.183

308

143/1

344 101/3,102/2

0.405 107/2

0.020

309

345 391/2

0.142 108/2

0.004

310

346 47/5

202

0.032

0.142

311

143/2

347

0.080

0.020

312

144

0.211 348 313

145

0.117 349 314

156/3

350 203/1

0.279 204/2

1.352 205/4

72/3

0.231

0.162

315

499/1

74

0.162

0.142

351 316

500/1

352

0.020 317

501/1

99

0.315

0.214

353 318

502/1

354

0.117 319

505/1

355

0.353 320

47/6

0.138 105/1

0.067 106/1

107/5

0.101

0.474

356 321

47/7

108/5

0.020

0.037

0.404

357 322

48/1

358

0.889 323

140/1

0.202 359 324

50

0.226 360 325

51/1

262/3

484/3

1.037

0.260 552/2,553 / 2

92/4

0.440

0.186

361 326

52

362

0.121 94/1

0.010

0.134

327

54

363 409/4

0.008

0.081

328

135

364

0.291 329

69/2

365

0.412 330

48/2

366

1.348 331

140/2

0.405 367 332

51/2

0.405 368 410/4

411/4

0.004 93/2

0.048

0.384 104/3

0.006 409/2

0.004 410/2 भाग 1 ]

2331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

369

0.008 406 411/2

370

0.405 407 107/3

371

0.162 408 108/3

372

0.060 409 109,110

373

123/1

410

0.971 374

0.889 123/3

411 375

268/2

0.215 159/9

0.918 160/1

127/2

0.150 159/5

0.445

0.080 129

0.035 130/3 ख , 131/1 ख

0.303

0.036 412

376

375/2

0.012 413 377

376/2

0.008 414 378

377/2

0.008 415 379

378/2

0.008 416 380

376/3

0.008 417 381

377/3

0.008 418 382

378/3

0.008 419 383

123/2

420

1.074 384

274/2

0.028 421 385

422 253/3

0.101 386

1.085 423 288/4,289/4,290/ 7

387

424 123/4

1.112 388

274/1

425

0.032 389

426 288/11

1.214 390

124

427

0.348 391

126/2

0.425 428 392

130/3 क

0.254 429 393

131/1 क

0.028 430 394

137/2

0.053 431 395

139/1

139/4

0.405 157/2

0.093 159/3

146/3

0.373

0.129 172

0.142 173/4

0.069 176

0.563 184/2

0.374 146/2

0.028 180

0.247 181

0.534 185

186/2

0.433 373/1

0.012

1.433 147

0.393 148

0.458 155

0.146 173/3

175

0.065 178

0.231

0.202 432

396

156/2

0.501 433 397

159/6

0.255 434 398

159/7

0.480 435 399

160/2

436

0.202 400

160/3

437

0.365 401

438

0.608 125 , 126/1

402

127/1

0.220 439 403

130/2

0.699 440 404

139/3

0.251 441 405

156/1

0.526 442 179

0.061

0.653 187

219

0.093

0.360 221

0.178 222

0.267 149

0.211 151

0.198 152

0.235 150

0.227 153

0.210 154 2332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

479

[ भाग 1

0.324 266

0.345

146/4

443

480

0.393 201/3

444

481

0.557 267

0.162 428/1 ज

0.522

445

157/1

482

0.526 446

158/2

483

0.129 173/1

0.137 173/2

0.388

447

158/4

484

0.660 174

0.372

448

158/8

485

0.097 177

0.510

449

157/3

486 157/4

0.255 182

0.517

450

487

0.397 -451

158/5

488

0.020 183

0.219 184/1

0.376

158/7

452

489 453

157/5

0.222 186/1

0.494

0.493 201/1

0.518

490 158/1

454

491

0.388 455

158/3

492

0.150 228

1.765 194

0.376

456

158/6

493 457

0.267 210

0.195

159/2

494 292/2

0.028 195

0.152

458

495

0.020 196

0.094

459

159/4

496

0.077 197

0.175

460

159/8

497

0.081 160/4

461

1.562 498 462

162/1

288/5 , 289/5 , 290/8

499

0.045 198

0.392 201/2

0.364 223

0.550

463

0.729 500 464

162/2

501

0.121 242/1 छ

465

502

0.049 224

0.345 146/1

0.085 225

0.178

466

428/1 ग .

503

0.441 226

0.194

467

245

504

0.016 373/2

0.930

468

247/1-3

505 249/7

0.983 231

0.073

469

506

1.092 255/1

470

507

0.065 234/1

0.546 232/1

2.144

162/3

471

508

0.303 232/2

0.178

472

242/1 च

0.299 234/2

0.032

509 428/1 ख

473

0.081 236/1

0.243

510 265/2

474

511

0.299 237/1 क

0.016

251/2

475

0.506 236/2

0.809

512 476

254/2

0.344 236/3

0.474

513 255/2

477

0.081 237/1 ख

0.364

514 256/2

478 भाग 1 ]

2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

552 242/1 ख

0.405 515

516

553 479/2

0.048

554

0.032 517

481/1

235

555

1.214 518

556 431

1.157 519

557

0.073 520

238

558 521

0.902 240

522

0.010 392/1

0.243 265/3

0.959 416/1

0.053 416/4

1.453 258/1 , 259/1

0.697 268/1

0.121 269/2

270

0.150

0.028 559

241

560 523

242/1 ग

0.194

561

0.150 524

243

562 525

1.452 258/2 , 259/3

563 526

261

0.223

564 527

262/2

0.162

565 528

242/1 घ

0.454

566 529

428/1 घ

0.008

0.729 530

567 247/2

531

256/1

568

0.514

569

0.162 532

251/1 ख

570

0.020 533

253/1 ग

534

0.089 571 253/2

572

1.315 535

254/1

536

0.008 573 376/1

377/1

537

574

0.004 538

0.069 276

0.053 479/1

1.038 484/2

0.135 552/1 , 553/1

0.070 277

0.281 288/12

0.145 288/2 , 289/2 , 290/5

1.327 288/7 , 289/7 , 290/10

0.755 288/8 , 289/8 , 290/11

0.012 375/1

0.004 381/2

0.015 388

0.223 419/3

0.015 389/1

0.214 291

0.030 393

0.004 575

378/1

539

576

0.020 392/2

540

428/1

577

0.101

0.465 541

578 249/2-4

0.089 579 542

251/3

543

1.052 580 254/3

544

256/3

581

1.902 545

0.040 582 394

546

414

583

0.053 547

0.057 584 253/1 ख

548

434/3 ग

0.040 585 549

5.824 257

586 550

262/1

0.291 587 551

265/1

0.251

588

0.024 396/1 , 395/1 , 397/1

1.720 515/1

0.424 516/1

0.547 517/1

2.013 524/2 , 525/3-4

0.012 396/2 , 395/2 , 397/2

0.012 396/3 , 395/3 , 397/3

0.040 403

1.760 509/2-3 क , 510/1

3.178 512/1

0.315 420/1

0.040 421/1

0.053 422/1 ग 2334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

1.376

442/2

589

422/3

623

0.053

1.099 590

624

0.125

423/2 ख

420/2 , 421/2

0.125 591

625

423/1 क

0.316

423/1 ख , 434/3 ख

0.494

626

434/3 क

592

434/4 ख

0.849

0.749

627

441/1

593

0.331

488/1

1.099

422/1 क

594

0.016 628

405/1 , 406/1,407/1

0.129 595

629

423/2 क

0.308

419/1

426/2

0.053 596

630

496/2

0.648

0.048

426/3

597

0.405 631

502/5 , 505/5

0.405

632

434/4 क

1.035

598 490/1 , 491/1 , 497/1

0.138

633

434/1

0.032

599 405/2 , 406/2 , 407/2 ,

0.713 600

634

444/1

496/3

0.817

0.040 601

635

443/2

496/1

0.818

602

636

444/2

0.583

0.016

405/3 , 406/3 , 407/3

0.061

422/1 ख

637

0.016

603 405/4 , 406/4 , 407/4

1.252

0.145 638

424/1-2 , 425/ 1-2 604 490/2 , 491/2 , 497/2

0.344

445/1

639

1.034

605 490/3 , 491/3 , 497/3

606

1.619

640

408

0.035

435/3 , 436/3 , 437/3 , 438/3 , 439/3 , 440/3

0.121 607

428/1 छ

0.006 641

409/1

0.182 608

642

428/2

410/1

0.004

0.182 609

428/3

643

411/1

0.004

1.586 610

429

412/1-2

0.055 644

1.258 611

415

0.030 645

430

0.425 612

416/3

433/1

0.032 646

433/2

0.441

647

613

0.033

417/1

614

0.833

0.045

417/3

648

435/1 , 436/1 , 437/1 , 438/1 , 439/1 , 440/1

0.753

441/2

615

417/5

0.058 649

2.468 616

650

0.081

418/4

435/2 , 436/2 , 437/2 , 438/2 , 439/2 , 440/2

0.325 617

652

523/2

0.344

491/2

618

442/4

442/1

1.736

653

1.376

654

619

444/3

0.738 485/3

0.040

620

655

442/3

1.396 485/4

0.041

621

0.194

656

445/2 ख

418/2

0.081

622

657

0.194 419/4

0.344

445/2 क भाग 1 ]

2335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

658

482/1 क

695

0.134 659

480/1

696

0.075 660

697 480/2

0.075 661

481/2

0.032 698 662

481/4

0.032 699 663

495/1

0.198 700 664

0.405 701 507/1

665

508/2

0.841 702 666

514

2.379 703 667

518/1

704

0.243 668

520/1

0.372 705 669

520/2

706

0.121 670

521/1

0.385 707 671

708

1.062 559 , 560

672

495/2

709

0.203 673

507/2

0.607 515/4 ख , 516/3 ख, 517/3 ख.

0.203 524/6 ख , 525/5 ख,

0.866 499/2 , 500/2 , 501/2

0.866 499/3 , 500/3 , 501/3

1.033 502/2 , 505/2

0.122 502/3 , 505/3

0.507 502/4 , 505/4

0.531 523/3

1.748 504

506

0.138

2.959 513/3

1.266 519/2

0.647 561/1

561/4

0.945

0.405 509/2-3 ग , 510/3

0.405 512/3

0.930 710

674

508/1

711

0.918 675

508/3

712

0.123 676

518/2

2.788 713 677

522

714

0.053 678

520/3

0.373 715 679

521/2

0.404 716 680

523/1

0.607 717 681

484/1

1.037 718 682

0.271 719 534/ 1-2

683

720 533/1

0.688 684

0.032 721 481/3

685

483

0.611 722 686

486/1

723

0.101 687

492

724

1.051 688

493

725

0.040 689

726 494

0.283 690

486/2

727

1.019 691

486/5

728

0.365 692

488/2

729

0.749 693

488/3

0.466 730 694

731

0.890 490/4, 491/4

1.234 513/1

1.214 513/2

1.356 519/1

519/3

0.405

0.647 561/2

561/3

0.140

0.630 515/3 , 516/2 , 517/2

0.451 524/1 , 525/1

0.388 515/4 क , 516/3 क,517/3 क,

0.299 524/6 क, 525/5 क ,

0.994 515/5 , 516/4 , 517/4

0.502 524/7 , 525/6

0.364 515/6 , 516/5 , 517/5

533/2

0.101

0.490 536/1 , 537/1

544/2

0.057

0.090 547 , 548

0.091 549/1

0.070 564/1

0.090 549/2

0.090 549/3 2336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

551

0.061 737

732

281/2 (आबादी)

मकान कच्चे 10

738

0.140

733

562/1

448 (आबादी)

मकान कच्चे 14

739

0.030

734

562/2

418/3 (घास)

भकान कच्चे 01

0.101

204/6 , 205/16 , 209/6

735

योग:-

311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

0.405

288/1

736

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2337 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्रमांक 4933 - भू-अर्जन- 2011.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है । कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इस संबध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

चौरई

ग.

नगर/ग्राम

ग्राम- बारहबरयारी, प.ह.नं. - 08 ब.नं.- 203 रा.नि. मं. चौरई

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

532.200 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक

क्रमांक

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में) प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में)

1

2

6

3

4

5

1

0.538

7

21/2

0.490 48/1

2

0.121 52/1

0.215

8

335/2

0.100 382

3

547

0.065

9

4

0.153 21/3

0.042

548/1

5

0.307 407

566/1

0.040

10

0.587 6

409

567/1

0.032

11 2338

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

12

568/1

0.567 13

570/1

0.473 14

584/1

0.049

0.218 15

585/1

586/1

16

0.807

21/1

17

138

0.348

180

0.636 18

19

0.263

181/3

20

183

1.522 21

403/1

0.024

404/1:

0.008

403/2

0.020 22

0.235

23/7

23

28/2

0.600 24

445/1

0.040

446/1

25

17/3

0.365

18/2

26

381/1

0.054

0.027 27

381/2

28

44/1

0.843

46/6

47/2

29

46/3

0.809 30

50

0.146 31

52/2

0.081 32

0.664

76/1

33

413/1

0.008

451/2

0.283 34

0.160

35

451/5

0.073

22/3

36

1.071

46/7

47/1

0.243

1.497

37

46/2

0.930

46/5

38

0.664

48/2

39

76/2

40

1.567

77/2

0.125

437

41

0.486

451/1

42

0.526

451/3

43

1.003

451/4

44

0.081

452/2

45

22/4

46

44/2

0.837

46/2कं

47/3

42/2

47

0.637

80/2

46/8

1.011

48

76/3

49

0.849

77/3

0.890

80/3

50

0.004

51

90/1

0.303

52

0.008

53

413/2

0.036

440

54

0.125

441

0.247

451/6

55 भाग 1 ]

2339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

56

613

0.073

0.028

614

615

0.190

0.263

625

57

0.077

452/1

58

22/5

44/3

0.618

46/10

47/4

0.365 59

46/9

23/1

0.118 60

0.069 61

444/1

0.587 62

23/2

0.361

23/3

63

26/1

1.052 64

65

23/4

0.787

24/1

66

28/1

0.060

29

444/2

0.034 67

68

445/2

0.036

446/2

23/5

0.162 69

70

24/2

0.625

25

71

0.525

28/3

34

0.170 72

0.035

444/3

23/6

73

0.206

74

36

37/1

0.326

37/2

38/1-2

432

0.061

75

0.040

443/1

76

443/2

0.040

77

0.072

78 445/3-4 446/3-4

0.941

26/2

79

0.304

65/1 क

80

0.304

65/1 ख

0.263

65/2

0.263

65/3

0.178

64/4 क

0.138

65/4 ख

0.121

65/4 ग

0.134

65/4 ध

0.785

184/4

81

42/1

82

1.440

80/1

81

43

83

1.310

46/4

1.983

46/1

84

321/9

85

1.809

360/1

0.040

335/1

86

0.065

87

411

0.668

48/3

88

0.032

90/3

89

0.093

608

90

0.162

617

91

1.672

618

0.092

612/1

92

76/4

93

0.668

77/4

0.645

187/2

94

219/1

95

1.898

220/1

0.303

222/3

96

0.008

413/3

97 2340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

98

448

0.101

0.016

449

450

0.006

0.324 99

451/7

0.155 100 451/8

1.615 101

51/3

102

51/5

0.300 103

177

178/2

1.120 104

271/2

0.421

287/5-6

1.165 105

106

292/2

0.169 107

321/8

0.551

365

108

0.049

454/7

0.231 109

110

0.466

454/6

111

0.632

456/4

112

691/3

0.195 113

707/3

1.028 114

56/4

0.043 115

140/1

0.663

182/1

116

140/2

1.150

182/2

117

410

0.024 118

57/1

0.997

66/2

119

0.121 120

0.634

67/2

0.844

135/4

121

0.844

135/3

122

0.844

135/5

123

0.843

135/1-2

124

2.860

125

59 60/1 61 62/1

63/1

126

60/2

62/2

0.270

63/2

127

60/3

0.630

62/3

63/3

0.260

128

60/4

63/4

0.251

66/1

129

1.268

130

67/1

0.405

70/5

131

0.243

70/6

132

0.129

133

69/1

0.478

70/2

134

0.070

135

69/2

2.854

70/3

0.243

75/2

1.981

136

294/3

0.763

137

301/1

0.008

138

391/2

0.045

396/2

0.427

139

69/3

70/9

75/3

0.447

294/6

140

0.127

301/2

141

1.416

70/4

142

0.769

294/4

143

0.275

295/1 भाग 1 ]

2341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

144

391/4

0.028

396/4

145

70/7

0.405

75/1

0.113 146

70/8

0.028 147

0.028

396/1

148

0.040

71/2

71/3

0.040

0.028 149

398/1

0.024

398/2

150

429/1

0.016

429/2

0.020

72/1

0.085 151

0.366 152

136/1

153

171/2

0.081

0.243

172/2

0.085 154

72/3

0.367 155

136/6

0.012 156

417/1

157

0.008

418

158

0.085

72/4

159

136/5

0.220

136/7

0.366 160

73

161

0.486

2.306 162

137/2

0.028

163 416/2

0.652

187/1

164

0.729

287/1

165

0.987

324/1

166

1.133

332/1

2.626

333/1

0.077

167

399/1

0.045

414

168

0.219

78

169

2.258

285

170

323

0.874

286

171

1.165

172

321/6

0.142

322/2

173

1.056

322/3

174

0.607

220/2

175

96

176

97/1

2.840

98

100

0.056

422/1

177

97/2

178

2.490

99

125/3

0.057

422/2

179

0.384

89

180

0.375

181

90/2 2342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.109 182

513

514

0.898

1.082 183

515/1

523 524

0.283 184 219/2

220/3

0.101 185

222/4

186

612/3

619/1

620/1

0.673

622/1

623/1

624/1

0.060 187

93/1

0.700 188

105

106

0.445

0.429 189

111

0.077

112

190

0.563 191

113/1

114/1

509/1

192

117/1

0.836

0.032 193

389

0.636

502/1

194

504/1

506/1

507/1

0.100

35

195

127/1

1.011 196

101

0.927 197

102:

0.283

124/1

198

0.376 199 124/9

200

103

0.498 201

0.304

104/2

2.784

123

202

0.567

124/7

203

0.053

125/2

204

0.036

420/3

205

0.324

104/1

206

207

208

124/3 0.219

1.352

124/10

209

0.040

210

420/1

0.069

107

211

108

109

0.324

181/2

212

0.615

200/1

213

0.121

282

214

1.457

322/1

215

0.024

216

457

0.563

113/2

217

114/2 509/2

0.836

117/2

218

0.053

372

219

0.636

502/2

220

504/2

506/2

507/2

0.563

113/3

221

114/3

509/3 भाग 1 ]

2343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.836 222

117/3

223

502/3

0.636

504/3 506/3 507/3

224

0.563

113/4 114/4 509/4

0.836 225

117/4

1.477 226

502/4

504/4 506/4 507/4

227

0.559

113/5 114/5 509

228

0.837

117/5

0.632 229

502/5

504/5 506/5 507/5

2.286 230

115

0.081 231

383

231

491

3.153 233

534

0.138 234

120/1

0.344

120/2

0.356

121

0.441

122

0.575 235

384/1

0.052

384/2

0.049 236

498/3

1.133 237

500

0.789 238

501

0.328

0.324

503/1

239

503/2

0.360

240

124/4

1.335

241

2.428

126/2

242

2.395

127/2

243

1.254

129/1

244

1.153

245

129/2

0.725

246

176/1

0.152

247

281/1

0.232

184/1

248

0.233

184/7

249

0.163

250 199/1

268/1

0.260

251

0.085

269/1

271/1

0.101

283/2

0.229

252

0.383

288/1

253

0.733

292/1

254

0.056

439/1

255

0.162

456/5

256

0.202

463/2

257

0.243

258

691/1 2344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

259

707/1

0.337 260

129/3

1.133 261

2.477

130/1

132

0.162 262

0.793

184/3

263

130/2

1.619 264

136/2

1.461 265

136/3

0.304 266

0.247

139

267

419/1

0.059 268

419/2

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336

0.097 270

0.012

393/1

271

0.890

192/1

272

192/3

0.364

202/2

0.081

203

0.684

204

0.202

205

0.324

206

0.089 273

400/1

0.024 274

0.247

159/2

275

168

0.821

0.162

169/1

170/1

0.259

0.567

276 192/4

1.335

277

192/5

0.121

202/3

0.117

278

198

0.081

200/2

0.170

201/1

0.045

400/3

279

0.610

280

158

159/1

281

161

0.150

0.202

162,

0.178

163/1

0.279

163/2

!

1.384

164

0.162

165/1

166/1

0.049

0.162

167/1

0.041

169/2

0.178

170/2

0.089

282

165/2

166/2

0.190

167/2

0.142

0.810

283

192/2

2.148

176/2

284

176/6

0.117

285

195

0.603

197

286

176/3

1.140

0.486

176/7

287

0.315

176/8

288

0.242

289 196/2

0.971

176/4

290

1.789

176/5

291

1.052

184/5

292 भाग 1 ]

2345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

293

0.216

196/1

294

268/3

0.073

0.146

269/3

270

0.543

0.644

271/3

272

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276

0.053

277

0.239

278

0.142

279

0.032

280

0.049 296

281/5

0.457 297

284/2

0.364 298

291

0.741 299

292/3

0.502

0.798

293

300

296/3

0.040 301

321/5

0.470 302

377

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456/2

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463/3

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0.607

691/2

307

707/2

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176/9

0.816 309

184/8

0.233 310

184/9

0.233 311

0.163

199/2

312

268/4

0.261

269/4

0.085

271/4

0.102 313

281/2

0.153 314

283/4

0.229 315

287/2

0.729

0.383

288/2

316

0.732

317 292/6

318 439/2

0.057 .

0.243

319 691/6

0.337

707/4

320

0.816

321 176/10

0.233

322 184/10

0.232

323 184/11

0.164

324

199/3

0.153

325

281/3

0.260

326

268/5

0.085

269/5

271/5

0.101

0.230

327

283/5

328

283/3

0.121

0.482

284/1

329

288/3

0.383

330

0.732

292/7

331

332

0.057

439/3

0.162

456/6

333

0.243

334

691/7

0.337

335

707/5

1.173

184/2

336

0.028

337

391/1

1.011

338

184/6 2346

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

339

187/3

0.658 340

192/6

0.634

0.150

194

0.328

202/1

341

192/7

0.809 342

51/1

1.615 343

0.545

51/4

344

71/1

0.324 345

3.400

131

346

415

0.040

72/2

347

0.085 348

0.441

136/4

417/2

349

0.032 350 126/1

2.683

0.101 351

471/3

473/3

0.065 352

0.291

137/1

353

137/3

1.335 354

416/1

0.028 355

208/3

0.829 356

0.073

208/2

211/2

0.089

211/3

0.178

211/4

0.809

212/2

0.295 357

211/1

0.089 358 210/3-4

0.769 359

405/1

0.065 360

210/1

0.729 361

210/2

0.721 362

210/5

0.769

210/6

363

212/1

0.170

0.162

364

212/3

365

485/1

0.894

0.214

366

213

0.061

405/2

367

0.894

368

485/2

0.809

70/1

369

1.538

294/2

370

0.190

299

371

0.028

372

391/3

396/3

373

0.045

379

0.324

374

393/2

218

0.032

375

0.065

412

376

0.328

377

659/1

660

0.235

0.454

661

0.271

662

1.579

659/2

378

0.829

379

663/1

667/1

2.144

380

381

1.400

665

666

2.391

0.733

382

767/1

768

0.036

383

0.607

384

770

0.947

221

385

222/1

0.914

0.283

386

219/3

220/4

0.101

387

222/5

0.673

388

612/4

619/2

620/2

622/2

623/2

624/2 भाग 1 ]

2347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

389 219/4

0.283

220/5

390

222/6

0.102 391

0.673

619/3

620/3

622/3

623/3

624/3

392

226

0.085

227/2

1.938 393

235

0.320 394

227/1

1.412 395

227/3

0.801 396

233/1

0.125 397

234

0.372 398

227/4

1.028 399

227/5

0.161 400

227/6

0.053 401

227/9

0.237 402

227/7

0.053 403

227/8

0.190 404

227/10

0.237 405

0.445

228/11

0.024

229/2

406

228/2

0.384

229/3

0.235 407

233/2

0.129 408

229/1

0.255

0.328

409

230

0.121

410

231/2

232

0.117

411

412

0.142

237/1

0.081

239/1

1.578

413

239/3

0.146

240/3

239/5

0.324

414

0.749

415 245/3

246

0.097

247

0.210

0.243

.248

0.032

249/3

1.443

416

327

328

0.713

329

1.348

417

338

0.105

0.036

418 231/3

236

1.094

419

237/2

0.142

420

238

0.085

239/2

1.538

421

240/1

0.490

0.486

241/1

422

245/2

0.551

423

341

0.129

0.032

424

390

0.802

425 654/1-2

426

675

0.036

676

0.101

677

0.170

0.024

678

679

0.441

0.040

680

681/2

1.869

427

0.340

428 239/4 2348

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

429

242

2.671

243

244

245/1

430

0.271

240/2 241/2

431

339

0.251

340

432

249/2

0.069 433

250

0.506

255/6

0.522 434

256/6

435

0.683

257/7

257/8

0.914 436

0.380

258/3

437

274

0.729 438

326/3

0.729

330/3

331/3

438/5

439

0.057 440

254/1

0.486 441

255/2

0.526

256/2

442

0.674

257/3

443

257/4

0.918 444

258/1

0.380 445

326/1

0.720

330/1

331/1

446

0.061

438/2

447

254/2

0.486 448

0.526

255/5

256/5

257/6

0.676 449

450

0.385

258/2

451

325/4

0.049 452

326/2

1.416

330/2

331/2

0.061

453 438/4

255/1

1.108

454

256/3

0.875

455 255/3

1.348

456

260

261/1

0.619

262/1

0.214

0.182

438/3

457

0.384

458

255/4

0.534

256/1

1.266

481/2

459

1.348

460 256/4

0.809

461

257/1

462

0.809

257/5

463

261/2

1.092

262/2

0.849

0.664

464

265

1.991

266

1.068

465

267

0.170

466 438/1

1.352

256/7

467

257/2

2.967

468

1.457

261/3

469

262/3

470

0.405

268/2

471

0.182

472

289/2

1.028

290/2

473

0.121

296/4

0.445

463/4

474

475 691/5

0.198

0.332

476

269/2 भाग 1 ]

2349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

477

292/4

0.454 478

0.024

429/3

430

0.049

463/1

479

0.445 480

463/5

0.409 481 691/4

0.194 482

273

2.614 483

399/2

0.077 484 281/4

0.457 485

287/3

0.259

287/4

0.283 486

0:348

321/3-4

487

1.027

289/1

290/1

488

292/5

0.454 489

294/1

1.376 490 294/5

0.849

0.081

295/2

491

297

0.012

298

0.166 492

303

0.368

304

0.364

305

0.085

306

0.413

307

3.116

311

1.882

312

0.093

313

0.093

314

0.085

315

0.077

316

1.923

317

1.821

401

493

0.081 494

1.825

309/2

310/3

495

310/2

3.723 496

319

1.619 497

354/2

0.049 498

759/2

0.835

760/2

499

320/1

1.392

0.405

500 467/2

0.101

472/2

501

473/2

502

0.069

1.388

503

320/2

504

355

0.049

505

0.841

465/1

506

0.405

465/2

467/1

0.213

507 469/1

427/1

0.100

508

739

0.190

0.320

762

509

763

0.344

0.364

764

766/2

510

0.008

2.630

511

321/1

321/2

0.501

512

321/7

0.607

513 456/3

0.324

318

1.068

514

515

0.696

321/10-11

516 321/12

1.781

360/2

0.040

517

0.004

321/13

518

0.004

321/14

337

0.061

519

520

1.073

689

690

521

342/2

0.125

343/2 2350

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

522

0.486

571/1

572/2

523

0.680

573/2

524

0.210

574/2

525

0.166

561

526

342/3

0.129

343/2

527

558

0.061 528

571/2

0.490

572/3

529

573/3

0.680 530

574/3

0.206 531

581

0.191

562

532

0.065 533

0.121

324/4

343/4

534

0.546

559/2

560/2

535

0.121

563/2

536

0.303

572/4

537

573/4

0.681 538

0.202

574/4

539

344/1

0.086 540

476/3

0.041 541

480/1

2.440

490/2

492/1

542

0.147

694/3

543

497/2

1.035 544

0.136

703/1

704/1

545

705/1

0.718 546

706/1

0.101 547

0.613

709/1

548

344/2

0.100 549

476/4

0.040 550

477

0.077 551

2.440

480/2

492/2

490/3

1.000

552

497/1

705/2

0.555

553

0.097

554

706/2

0.610

709/2

555

0.206

556

345

346

0.129

557

653/2

558

1.000

0.081

685/2

0.142

347

559

560

1.108

577

0.376

610

561

0.142

562

658

2.442

563

671/1

673/1

1.259

681/1

564

0.085

565

348/1

566

0.769

632/2

632/5

1.133

567

568

634/1

0.259

635/1

0.065

0.567

642/1

569

0.206

785

570

786/1

0.809

792/1

0.299

0.384

793 :

0.648

571

789/2

0.040

572

348/2

0.647

573

632/3

636

0.854

0.215

574

634/2

0.081

635/2

0.518

642/2

575

782

0.073

576

783/1

0.409

577

0.308

794

348/3

578

0.045

632/4

0.688

579 भाग 1 ]

2351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

580

634/3

0.295 581

642/3

0.518 582

0.485

783/2

0.567 583

788/2

584

0.055

349/1

585

0.835

759/1

760/1

586

349/2

0.020 587

0.054

349/3

588

0.835

759/3

760/3

350

589

0.072

576

0.255 590

591

0.356

591

1.207

592

592

600

0.190

602

0.085

351

593

0.049 594

0.034

469/2

0.066

473/3:

595

352

0.073 596

0.202

471/2

597

0.065

353

598

354/1

0.049 599

356

0.040 600

473/1 .

0.137 601

357

0.045 602

359

0.077 603

461

0.951 604

464

0.449

468

0.247 605

498/1

1.445 606

498/2

1.518 607

0.662

499/1

683

0.146

608

1.044

684

746

0.146

609

750/2

0.631

610

361

0.024

611

0.040

612

358/1

613

358/2

0.049

363

0.065

614

0.065

364

615

366

0.028

616

0.028

367

617

0.718

618 515/2

522

0.020

368

619

0.709

620 459/2

460

0.587

462

0.619

0.028

621

369

0.400

622

512

1.910

623 515/3

516

517

518

519

520

521

0.010

624

370/1

0.275

625 459/1

626

0.022

370/2

0.036

627

371

628

1.651

668

629

373

0.045

630

375

0.065

376

631

0.049

0.053

632

378/1

633

378/2

0.049

0.008

385

634

386

0.020

0.016

635

387 2352

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

636

0.020

388

392

0.020 637

394

0.020 638

0.368

552/1

553

0.445

0.376

554

0.413 639

583/1

0.032 640

395

0.032

397/1

641

642

397/2

0.040 643

400/2

0.065

0.024 644

400/4

0.016 645

404/2

646

406

0.012

0.045 647

408

0.938 648

643

644

0.866

663/2

649

664

0.890

1.672

667/2

650

767/2

0.433

769

423

651

0.093 652

0.018

424/1

653

0.156

732/1

654

733/1

0.025

720

1.638 655

721/1

656

0.483

721/5

724/1

0.009 657

424/2

0.545 658

721/3

659

726

0.162

727

0.146

0.024

729

730

0.615 660

0.156

732/2

733/2

0.024 661

721/7

0.506

724/3

0.510

737

662

0.579

748

663

0.009

664 424/3

0.283

686

665

0.475

666 721/6

724/2

0.020

425/1

667

1.258

687/1

668

1.159

716/1

669

0.063

718/1

670

0.083

722/1

671

0.020

425/2

672

1.259

673

687/2

1.159

716/2

674

0.062

718/2

675

0.083

722/2

676

426

0.032

677

0.053

427/1-2

678

0.024

427/3

679

486/3

0.729

680

0.607

486/5

681

0.049

431

682

2.420

484

683

0.113

684

434

0.049

435

0.081

433

685

0.089

478/1

686

710

0.729

687

0.809

714 भाग 1 ]

2353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

688

711

0.299

713 .

0.474

436

0.049 689

690

57/2

0.985 691

442

0.117 692

1.003

453/1

693

0.225

453/2

694 453/4

0.225 695 454/1

0.445 696

533/1

0.095 697

453/3

0.452 698

454/8

0.445

0.234

454/4

699

700

533/2

0.255 701

454/5

0.809

0.202 702

454/2

0.713

454/3

703

0.566

459/3

470

0.636 704

705 471/1

0.498 706

682

0.429 707

1.704

474/1

708

0.202

476/2

709

0.458

474/2

0.178

475

710

478/2

0.028 711

479/2

1.892

494/2

712

2.234

495

496

713

735

0.279 714

736

0.910 715 478/3

0.057

0.821

716 479/3

494/3

2.705

479/1

177

494/1

0.947

481/1

718

0.125

482

0.194

483

0.652

655

719

0.142

656

0.647

671/3

0.340

672/1

672/2

0.340

673/2

0.344

0.906

486/1

720

721

486/6

0.688

2.347

486/2

722

1.335

723 486/4-7

1.230

724 478/1

1.234

487/2

725

726

0.854

488

0.688

727 489/1

0.890

728

489/2

0.661

499/2

729

0.202

532/2

730

0.275

546/3

731

0.405

732

685/3

752

0.097

733

753

0.445

0.312

734

548/2

0.291

564

735

0.312

736

566/2

0.590

567/2

0.566

737

568/2

738

570/2

0.474

0.045

739

584/2

0.217

740

585/2

586/2

0.065

741

587

742

0.486

549

0.328

550

0.841

551

552/3

0.368

1.000

743

552/2 2354

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

744

565

0.340 745

589

0.486 746

0.255

590

747

569

0.938 748

575/2

0.405 749

0.405

575/3

575/4

0.515 750

583/2

0.473 751

1.250

593/1

594

0.049

595

0.061

596

1.497

0.231

597

1.096

598

752

603

0.053

604 :

0.360

605

0.045

607

0.040 753

593/2

0.809 754

609

0.190

611

0.413 755

670

1.032 756

612/2

1.466 757

627/1

0.069 758

628/1

0.364

628/2

0.121

628/3

0.854 759

630/1

0.154

0.081

633

760

0.688

761

632/1

0.182

0.607

0.053

632/6 632/7 632/8

762

0.567 0.243

786/2 792/2

0.202

763

0.235

787/1 788/1 789/1

0.053

0.688

764

789/3

627/2

0.069

765

766

628/4

0,364

0.405

628/5

628/6

0.854

630/2

0.150

767

0.129

768

631

0.688

769 632/9

632/10

632/11

0.809 0.910

786/3

0.563

770

0.239

792/3

0.016

787/2

771

788/3

0.121

0.352

789/4

772

0.688

789/5

773

374

0.081

2.549

638

774

1.015

639

1.056

640

0.247

774 भाग 1 ]

2355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

775

775

1.388

779

0.223

5,062

780

781

0.275

795

0.125

0.372 776

777

777

0.210

797

1.931

798

778

671/2

1.801 779

1.295

692

780

0.075

703/1

704/1

0.214

717

781

0.607 782

721/2

783

721/4

0.809

734

784

0.069

741

0.328 785

742

786

0.101

0.680

743

787

744

0.413

0.583

750/1

749

788

0.202

750/3

1.432 789

790

0.716

750/4

754

791

0.073

756

0.599

757

0.190

0.721 792

765

51/2

793

1.033 794

0.594

188/1

795

188/5

0.349 796 190/1

0.020 797

188/3

0.594 798

0.440

188/6

823

कच्चे मकान-24

402/

824

428

कच्चे मकान-34 कच्चे मकान-03 825

447

0.020

799

190/2

800

188/2

0.594

0.250

188/4

801

0.021

190/3

802

324/2

0.101

803

332/2

333/2

0.863

208/1

804

0.085.

805

104/3

0.202

806 124/2

0.105

124/5

807

124/8

0.935

808

0.040

809

420/2

0.121

342/1

810

343/1

811

0.547

559/1

560/1

0.117

563/1

812

0.303

813

572/1

0.680

573/1

814

0.202

815

574/1

1.825

816

309/1

310/1

817

1..826

309/3

310/4

380

0.045

818

819 189/1

कच्चे मकान-05 ग्राम पचायत भवन पक्का-01 शाला भवन पक्के-03

चबतरा पक्का 01 कच्चे मकान--05

820

217

कुंआ पक्का-01

821

334

कच्चे मकान-07 शाला भवन कच्चा-01

कच्चे मकान-66

362

822

कच्चे मकान-15

826

458

योग:- 532.200 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ 2356

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है ।

5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं. 1 चौरई, जिला- छिन्दवाडा, में भी देखा जा सकता है । क्रमांक 4934 - प्रस्तु.- भू- अर्जन -2011 .--

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

छिन्दवाडा

क.

जिला

तहसील

ख.

छिंदवाड़ा

ग. नगर/ ग्राम

ग्राम-सिहोरा , प.ह.नं.-29 ब.नं. - 576 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1

घ.

399.778 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नं.

क्रमांक

प्रस्तावित खसरा नं.

क्रमांक

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में)

6

4

5

2

3

1

2/2

0.331 267

0.166

1

10

0.911

4/2

2

0.202 11

275/1

0.785

0.551 12

198

3

280

0.304

199/2

306/2

13

0.028

4

0.405 5

306/4

0.122 14

199/1

0.709

200

6

15

0.225

806/4

0.801

260

7

827

0.773 16

262/2

1.618 829

17

8

0.737

1.497

769/2

0.405

9

755/2

18 भाग 1 ]

2357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

19

780/1

0.749 20

780/2

0.684 21

216

1.627 22

0.234

868/2

23

862/3

0.809 24

854/1

1.316 25

830/4

0.405 26

830/5

55

847/2

0.016 56

849/2

0.190 57

850/2

0.388 58

850/4

0.080 59

874/3

0.687 60

817/1

0.073 61

1.246 818/1

0.405 62

27

831/2

0.405 28

779/2

0.558 29

0.728

873/3

30

758/2

0.709 31

758/4

2.023 32

758/6

0.291 33

858/2

0.607 34

853/2

1.299 35

843

2.416 36

854/3

0.992 37

863/1

0.786 38

830/1

0.851 39

292/2

1.797 40

52/2

1.619 41

207/2

0.809 42

208/2

0.373 43

212

0.040 44

2/3

0.331 45

4/3

0.911 46

217

3.468 47

269/1

0.591 48

270/2

0.522 49

304/1

2.186 50

305/1

0.891 51

304/2

0.704 52

775

1.052 53

753/4

0.744 54

264/1

1.619 867/1

0.219 63

710/1

0.616 64

247

0.300 65

834

0.938 66

835

0.324 67

836

0.539 68

837

3.755 69

839

2.258 70

840

0.914 71

271

0.765 72

300

1.425 73

825

1.789 74

777/2

1.011 75

877/2

0.997 76

854/4

0.995 77

309

0.465 78

310/1

0.283 79

310/2

0.360 80

266/2

0.061 81

307/2

0.575 82

0.105 314,315

83

26/2

1.134 84

27

0.186 85

0.506 28/1

86

0.627 842/2

87

855/3

1.821 88

204/1

0.534 89

205/1

0.473 90

206/1

0.243 2358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

91

270/3

0.283 92

0.704

304/3

93

0.996

195/2,196/2

94

0.363 127

259/1

0.405 128

259/2

0.405 259/3

129

262/1

2.833

0.874 130

201/2

95

202/2

0.304 287

0.191 131

96

0.692

203/2

97

741

0.563 98

785

2.221 99

788

1.855

0.364 100

779/4

101

257

0.729 102

774

0.534

876

103

1.611 104

293

1.339

2.229 105

831/1

0.275 106

245

107

246/1

0.200

758/3

1.374 108

109

819/5

0.105 290/2

132

296

0.388 133

0.450 298/2

134

0.591 298/3

135

0.081 136

282/1

283/1

0.194 137

0.141 285/2

138

0.048 139

819/4

820/2

0.141 140

0.036 822/4

141

0.405 793/1

142

1.489 143

796/1

0.640 48/3

144

1.405 50/2

0.202 145

110

819/6

2.201 221

0.202 146

0.202 111

819/7

112

819/8

0.045 113

820/4

0.158

820/5

114

0.202

766

115

0.146

767

116

0.040 117

872

0.882

881

0.295 118

119

884/1

1.493 120

867/2

0.567

869

121

0.995 147 195/ 1,196/ 1

764

0.101 148

0.525 765/1

149

2.155 769/1

150

0.587 769/4

151

0.624 887

152

0.445 848/1

153

862/2

1.214 154

1.145 873/2

155

156

1.181 884/3

1.217 758/1

1.064 157

122

848/3

0.454

873/6

123

1.144 124

0.227

819/1

125

857/1

1.424

867/4

126

0.218

1.579 875

158

0.194 886

159

0.057 847/1

160

0.191 849/3

161

0.349 162

850/1 भाग 1 ]

2359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

163

0.077

850/5

164

874/2

0.687 165

873/4

1.619 166

264/2

0.845 167

1.262

830/2

168

874/1

0.040 169

0.279

871

170

873/5

0.474 171

786

0.922 199

754

200

2.023 778

201

862/4

1.011 863/3

202

1.011 32

203

0.599

2.890 204

197

1.214 205

821/1

206

1.012 821/2

822/2

0.263

0.061 207

172

847/3

762

0.121 208

173

850/3

0.150 174

830/3

1.262 175

31/3

2.614 209

0.987 793/2

210

0.878 794

0.243 211

176

1.570 177

854/2

0.992 178

855/1

0.579 179

860

795

0.729 212

0.405 7.58/ 7

213

49

0.101 214

48/1

0.649

1.283

0.243 215

180

861

50/1

1.618 52/1

0.040 216

181

862/1

0.685 182

863/2

1.817 217

28/2

0.956

0.547 218

183

31/2

12/2,12/3

0.243 219

184

204/2

0.534 185

205/2

0.474 186

206/2

0.243 187

859

2.012 188

848/2

1.206 189

848/4

0.773 190

1.320

218/1

191

856/1

0.040 192

851/4

0.712 193

873/7

0.057 194

0.458

301

195

824

2.015 196

0.368

745/3

197

838/3

1.416 198

0.546

841/3

12/5

1.210 220

33/4

1.214 221

3.984 8/1,8/ 2

47

222

0.198 223

48/2

1.418 224

0.283 270/1

225

0.712 304/4

226

853/1

1.300 227

0.607 858/1

228

0.462 815

229

820/3

0.036 230

2.007 822/1

231

820/6

0.551 232

865/3

0.178

0.097 233

864

0.429 234

865/1 2360

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

235

866/3

0.517 236

303

0.291 237

306/1

0.211 238

306/3

0.093 239

806/2

0.061 240

806/3

0.040 241

806/5

0.122 242

823/2

0.930 243

826

1.740 244

765/2

0.494 245

768

0.162 246

0.295

769/3

247

756

0.259 248

752

2.922 249

841/2

0.146

0.267 250

760

251

761

0.891 252

763

1.809 253

266/1

0.064 254

307/1

1.416 271

838/1

0.546 272

841/1

0.962 844

273

274

1.113 857/3

0.227 275

819/2

865/2

0.041 276

0.648 277

866/2

0.259 867/3

278

0.652 842/1

279

0.364 280

842/3

1.821 281

855/2

0.670 218/2

282

0.387 283

35/4

0.446 284

35/5

285

23/1

1.164 286

0.339 25/1

5

287

2.379

6

288

0.757

0.882 289

7

0.070

34

0.574 290

255

808

0.543 256

199/1

0.405 257

200

0.709 258

0.729

866/1

259

856/2

0.749 260

0.712

851/2

261

771

0.793 262

877/3

1.043 263

878

0.113 264

851/3

0.712 265

873/1

0.283

36

291

292

0.551 194

276

0.250 293

294

278

0.210

0.223 281

295

0.182 296

284

1.093 297

285/1

286

0.299 298

0.665 299

2/1

1.809 300

4/1

265

0.113

0.057 301

266

31/1

0.243 267

33/1

0.356 268

1.246

207/1

269

209

0.405 270

735/1

0.425 288

302

1.113

0.041 303

313

0.409 289

304

0.450 255

305

1.485 292/4

306 2361 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

307

292/1

0,769

750

0.202

343

308

292/3

1.259 344

273/1

0.342 309

823/1

0.783 345

282/2

0.081 310

346

823/4

0.911

283/2

0.194 311

740

1.801 347

285/3

0.142 312

822/3

348

0.405

290/1

0.105 313

879

0.231 349

819/3

0.223 314

880

0.020 350

820/1

0.004 315

883

0.312 351

830/6

0.809 316

3.857 352

298/1

1.432 884/2

317

885

0.061 353

273/2

0.342 318

797/2

354

0.040

0.100

274

319

848/5

0.882

0.166

355

275/2

320

848/6

0.882 356

279

0.825 321

851/1

2.096 357

1.271

299/1

322

857/2

0.991 358

299/2

1.679 323

816

1.018

779/5

0.964

359

324

770

360

1.619

0.962

779/3

325

772

66

0.057

0.316

361

326

773/1-2

0.081

1.890 362

817/2

327

877/1

1.077 363

818/2

0.340 328

845

3.087 364

0.275

849/1

329

846

365

0.312

70

0.567 330

852

2.104 366

71

0.243 331

29

367

69

2.432

0.974 332

31/4

0.420 368

74

0.530 333

23/3

369

0.205

26/1

0.963 334

25/4

0.207 370

1.398

35/2

335

25/2

371

0.860

0.101

12/1

336

52/3

1.619

1.206

372

12/4

337

201/1

0.720

35/7

373

1.349 338

202/1

0.234 374

67

1.820 339

203/1

0.797 375

1.214

782/1

340

748

0.829 376

782/2

1.209 341

751

0.243

783

0.158

377

342

749

378

0.247

0.514

784 2362

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

379

0.809 415

252

208/3

0.213 380

828

2.975

253

0.204

446

381

832

1.724 447

0.656

249

382

210

0.543 448

250

0.364 383

211

0.057 449

0.170

244/1

384

214

1.044 450

244/2

0.562 385

256

0.320 451

26/3

0.629 386

269/2

0.611 452

0.223

14

387

262/3

1.153 453

15

0.110 388

262/4

0.809 454

311

0.300 389

25/3

455

0.170

807

0.462 390

23/4

456

0.417

0.862

305/2

391

53/1

457

1.619

569

1.187 392

208/1

0.809 458

574

0.798 393

777/1

2.477

1.931 459

581

394

0.226 460

779/6.

557/2

0.280 395

779/7

0.458 461

558/2

0.243 396

779/8

0.458 462

0.325

558/1

397

781

463

1.424

568/1

0.918 398

779/1

0.555 464

541/2

0.202 399

711

1.052 465

0.263

571/2

400

790

466

0.081

0.808

552/1

401

758/5

2.023 467

552/2

0.794 402

246/2

0.190 468

552/3

0.693 403

792

1.959 469

564/1

0.290 404

57

470

0.213

567/1

1.081 405

135/1

0.070 471

570/1

0.863 406

135/3

0.160 472

0.306

561/1

407

76/1

0.405 473

0.792

573/1

408

54/1

0.340 474

564/2

0.289 409

63

0.202 475

567/2

1.060 410

54/2

0.295 476

0.650

570/2

411

54/3

0.479

561/2

477

0.305 412

53/2

478

0.226

573/2

0.791 413

248

479

0.113

735/2

0.404 414

1.623 480

841/4

251

0.406 भाग 1 ]

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

554

481

0.320 482

551/2

0.567 483

541/1

0.203 484

563

0.967 485

0.264

571/1

486

583/2

0.850 487

0.032

541/3

488

565

0.988 489

568/2

0.413 490

0.266

571/3

491

559

2.027 492

566

1.308 493

731/4

0.405 494

731/5

0.518 495

542

517

823/1

0.783 854/5

518

0.995 519

745/4

0.737 520

583/3

0.202 521

0.397 575/2

522

1.237 580/2

557/1

0.145 523

578/2-4

0.384 524

525

722/1

0.483 526

0.408 723/1

796/2

0.497 527

0.004 528

745/1

529

714

1.121 530

577/2

0.263

0.240 531

496

731/1

0.385 497

731/3

0.072 498

725

0.608 499

724/2

0.015 500

724/3

0.405 501

724/4

0.696 502

724/5

0.809 503

724/1

0.030 504

724/6

1.214 505

724/7

0.486 506

728

0.705 507

720/1

0.129 508

720/3

0.357 509

720/2

0.506 510

716

0.450 511

0.305

715/1

512

798/1

0.075 513

798/2

0.030 514

0.462

809

515

810

0.547 516

737

0.752

1.263 578/3

582

0.858 532

533

583/1

0.643 534

0.368 745/2

535

731/6

0.517 536

0.664 814

0.283 537

753/1

538

0.483 722/3

0.409 539

723/3

578/5

540

0.441 541

0.132 577/3

542

823/3

1.578 543

742/1

0.086 544

0.424 744/1

545

813/2

0.001 546

0.396 575/1

547

580/1

1.243 548

0.809 562

0.097 549

755/1

1.862 550

823/5

551

813/1

0.061 552

746/2

0.883 2364

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

552

747/3

0.202 553

722/2

0.483 554

723/2

0.409 555

572

0.761 556

732

0.749 557

736

0.749 558

738

2.135 559

739

0.364 560

747/2

0.558 561

710/2

0.101 562

715/2

0.303 563

743/1

0.332 564

743/2

0.429 565

743/3

0.247 566

743/4

0.251 567

576

0.526 568

579

2.529 569

734

0.785 570

753/2

1.000 571

753/3

1.000 572

577/1

0.131 573

578/1

0.441

742/2

0.086

574

575

0.172

742/3

576

0.424

744/2

0.847

577

744/3

551/3

0.984

578

579

746/1

0.882

580

747/1

0.203

0.020

581

735/3

0.790

582

838/2

583

586

0.150

584

551/1

0.426

585

521

0.089

586

136

0.245

587

0.220

73

588

33/2

1.575

589

25/5

0.206

योग

:-

399.778 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है : - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

2365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक-4 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्रमांक 4935- प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2011.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जनं अधिनियम 1894 की धारा-17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन :-

क.

जिला

ख.

तहसील

ग. नगर/ ग्राम

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

क्रमांक

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में) 1

2

3

2/1

1

0.530 2

2/2

0.263

8

3

0.065 4

10

0.121 5

0.607

16

6

1.862

20

7

1.052

44

अनुसूची

छिन्दवाडा

छिंदवाड़ा

ग्राम-जम्होड़ी पण्डा प.ह.नं.- 31 ब.नं.- 186 रा.नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1

275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों

क्रमांक

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में) 4

5

6

8

0.324

176

0.721 9

178/1

10

1.060

3

1.094 11

9

12

0.049

12

0.619 13

14

14

0.769

15 2366

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

2.186 15

22

16

0.586

23/2

17

1.744

26/1

18

4

1.092 19

7/1

0.756 20

0.137

55/7

21

0.477

5/1

22

0.251

5/2

23

0.243

5/3

24

0.235

5/4

25

0.303

29/3

26

0.405

30/1

27

6

0.275 28

0.757

7/2

29

54

1.367 30

0.138

55/8

31

11

0.121 32

13

0.121 33

2.388

17

34

1.619

18

35

21

1.672 36

0.670

23/1

37

23/4

0.151 38

0.243

56/2

39

0.243

56/3

40

0.142

56/7

41

212

0.324 42

0.219

229/1

43

0.182

229/2

44

0.122

231/2

45

0.020

236/2

46

0.101

237/2

47

0.202

232/2

48

0.202

234/2

49

235

0.085 50

0.202

238/1

51

0.166 239/2

52

0.188 240/2

53

0.263 241/3

54

0.125 243/1

55

0.300 23/3

56

0.668 23/5

57

0.171 23/7

58

0.283 23/9

59

0.261 56/1

60

0.243 56/4

61

0.164 56/6

62

207

0.283 63

0.243 230/2

64

0.121 231/1

65

0.020 236/1

66

0.121 237/1

67

0.288 238/3

68

0.142 239/1

69

0.141 243/3

70

0.672 23/6

71

0.202 23/8

72

27

0.789 73

0.162 56/5

74

213

0.324 75

0.081 231/3

76

0.203 232/1

77

0.214 234/1

78

0.045 236/3

79

0.158 237/3

80

0.243 238/2

81

240/1

0.180 82

0.126 243/2

83

0.356 24/1

84

0.170 24/2

85

0.036 25/1

86

0.547 58/2 भाग 1 ]

2367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

87

90/1

0.594 88

0.202

58/1

89

0.207

25/2

90

0.546

58/1

91

90/2

0.595 92

0.405

26/2

93

78/1

1.043 94

78/3

0.515 95

0.324

149/2

96

0.465

190/1

97

0.496

195/2

98

152

0.028 99

153

0.798 100

0.113

296/2

101

0.243

296/8

102

0.057

428/10

103

0.273

428/11

104

0.258

428/12

105

0.187

154/460/9

106

100/3

0.797 107

0.700

154/8

108

0.291

296/6

109

0.405

26/3

110

0.211

78/2

111

0.711

151

112

0.700

154/7

113

0.466

190/2

114

0.324

149/4

115

0.647

181/1

116

0.496

195/1

117

0.243

296/5

118

0.134

425/1

119

0.272

428/3

120

0.056

428/1

121

0.258

428/5

122

0.809

154/460/3

८ 123

0.372 154/460/4

124

77

0.304 125

28

0.497 126

0.498 29/2

127

0.090 30/2

128

0.441 29/1

129

0.085 30/4

130

1.112 30/3

131

439

1.239 132

32

0.591 133

3.299

172

134

0.648

173

0.587 135

33

136

34

1.121 137

0.939 76/2

138

1.109 102/1

139

35

0.368 140

36

0.194 141

37

0.490 142

1.161

38

143

40

1.193 144

1.072

75

145

0.242 39/1

146

0.381 39/2

147

0.797 39/4

148

0.219 39/3

149

0.296 76/1

150

262

1.133 151

263

0.539 152

0.741 41/1

153

0.696 42/1

154

0.740 41/2

155

0.692 42/2

156

1.461 104/1

157

0.113 43/1

158

0.618 55/2 2368

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

159

1.206

55/4

160

0.093

43/2

161

0.656

55/1

162

0.906

55/6

163

0.802

96/3

164

1.384

45/1

165

47

0.020 166

48

0.032 167

49

1.724 168

141/2

0.054 169

1.384

45/2

170

50

1.554 171

51

0.028 172

46

2.776 173

52

2.359 174

55/3

0.806 175

0.897

96/1

176

0.405 177

0.867

57/1

178

0.607

57/2

1.79

0.121

233/1

180

233/2

0.283 181

59

0.445 182

60

0.452 183

63

0.458 184

64

0.295 185

128

0.428 186

1.081

134/1

187

133

0.914 188

135

0.206 189

161

0.081 190

162

0.065 191

163

0.061 192

165

0.765 193

61

0.700 194

62

0.283

0.227 195

65

196

66

0.121

197

0.089

67

198

68

0.210 199

0.243 127/1

200

0.497

129

201

130

0.223

202

131

0.121

203

132

0.112 204

1.170 134/2

205

0.057

136

206

166

0.773

207

0.028 209/2

208

0.040 210/1

209

69

1.299 210

0.093 70/1

211

0.073 70/5

212

0.182 70/7

213

0.380 209/1

214

0.045 219/1

215

0.304 219/4

216

0.210

220/2

217

0.275

241/2

218

70/2

0.089 219

0.077 70/4

220

0.061 209/3

221

0.048 219/2

222

0.381 219/3

223

0.230 220/1

224

70/3

0.178 225

0.546 70/6

226

0.546 241/1

227

0.203

70/8

228

0.486 72/1

229

0.567 72/4

230

0.417 97/3 भाग 1 ]

2369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

231

72/2

0.518 232

0.485

72/5

233

0.127

73/1

234

97/2

0.409 235

0.518

72/3

236

0.465

72/6

237

73/2

0.152 238

97/1

0.409 239

74

2.468 240

0.020

76/3

0.810

154/12

241

154/3

242

79

2.108 243

82

1.173 244

83

1.214 245

155

1.659 246

156

0.963 247

80

0.729 248

81

0.947 249

0.809

84/1

250

92

0.482 251

93/1

0.194 252

93/2

0.040 253

105

0.959 254

106

0.813 255

0.150

112/1

256

112/3

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115

0.384 258

0.081

116/1

259

284

0.061 260

298

1.356 261

0.866

301/1

262

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302/4

263

302/6

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303

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0.057

304/2

266

0.032 304/3

267

0.415 84/2

268

0.065 123

269

0.231 124

270

216

1.080

0.632 222

271

272

223

0.445

273

224

0.510 274

0.551 225

275

226

0.368 276

1.117 302/7

0.089 277

302/82 304/4J

278

0.415 84/3

279

107

1.032 280

110

0.065 108

0.849

281

282

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0.085

283

112/2

284

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285

0.081

119/2

286

0.210

144

0.247

287

147/2

302/1

288

0.425

302/2

}

302/3

289

0.251 302/57 304/1

290

1.160

85/1

0.070

291

89/1

292

0.907

91/1

0.101

293

294

0.725

117/1

0.215

295

146/1

296

0.397

149/1

297

150

0.890 2370

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

298

0.386

85/2

299

89/2

0.023 300

0.303

91/2

301

0.033

111/2

302

0.242

117/2

303

0.072

146/2

304

0.132

149/3

305

86

0.886 306

138

0.081 307

139

1.874 308

140

1.271 309

87

1.829 310

113

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114

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88

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0.608

93/3

314

0.445

94/1

315

0.707

94/3

316

0.708

94/2

317

0.445

94/4

318

95

0.859 319

0.486

96/2

320

2.278

98

321

0.863

99/1

322

0.696

99/2

323

0.243

100/1

324

0.688

154/4

325

0.121

296/3

326

0.128

296/8

327

0.263

460/154/2

328

0.365

460/154/6

329

0.129

425/2

330

0.174

428/2

331

0.503

428/4

332

0.113

100/2

333

0.405

101/2

334

0.445

101/4

335

0.790

431/2

336

0.215

100/4

0.688

337

154/5

338

0.121

296/4

0.128

339

296/9

340

0.081

428/6

0.365

341

460/154/5

342

0.242

460/154/7

0.162

343

428/9

344

0.405

101/1

345

0.331

101/5

346

0.789

431/1

0.405

347

101/3

348

0.331

101/6

349

0.790

431/3

350

0.202

431/4

351

0.381

102/2

352

0.809

103/1

353

0.405

103/2

354

0.405

103/3

0.324

355

104/2

356

0.053

118

357

0.931

119/1

358

0.777

141/1

359

120

1.295

360

122

0.210

125

361

0.450

362

126

0.640

363

0.732

127/2

364

0.715

141/3

365

0.081

147/1

366

0.861

148/1

367

1.255

148/2

368

0.223

100/5

0.688

369

154/2 भाग 1 ]

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

370

0.254

296/7

371

0.162

428/7

372

0.081

428/8

373

0.435

460/154/1

374

0.304

460/154/8

0.072 375

154/6

376

0.325

157/1

377.

0.421

168/2

378

0.490

168/3

379

0.184

169/1

380

0.381

157/2

381

0.352

157/3

382

0.284

157/4

383

0.246

157/5

384

0.668

158/1

385

0.041

191/1

386

0.670

158/2

387

0.144

159/1

388

0.263

159/4

389

0.263

159/6

390

0.142

159/8

391

0.144

159/2

392

0.263

159/3

393

0.263

159/5

394

0.141

159/7

395

164

0.049 396

0.202

167/1

397

0.526

167/4

398

0.178

170/1

399

0.749

171/2

400

0.470

171/4

401

0.854

183/2

402

0.809

189/1

403

0.704

189/3

404

0.186

167/2

405

0.527

167/3

406

0.186 170/2

0.638 407

171/1

408

0.474 171/3

409

0.846 183/1

410

1.264 189/2

411

0.352 168/1

412

0.474 168/4

0.184 413

169/2

414

0.328

175

0.283 415

174

416

0.849 177/1

0.282 417

179/1

418

0.405 177/2

0.405 419

179/2

420

1.231 182/9

421

0.405 178/2

422

1.332 205/1

423

0.405 179/3

424

1.331 205/2

425

0.364 180/1

426

0.405 180/2

427

0.121 182/1

428

0.971 182/4

0.397 429

181/2

430

0.169 181/3

431

0.141 182/2

432

0.433 182/5

0.121 433

182/3

434

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1.235 435

182/8

436

1.839 182/7

437

0.486 184/1

438

0.859 185/1

0.130 439

185/3

440

0.752 184/2

441

0.535 185/2 2372

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

442

185/4

0.132 443

186

0.045 444

1.011

191/2

445

0.991

191/3

446

0.020

191/4

447

192

0.105 448

202

1.326 449

193

0.914 450

194

0.320 451

0.462

198

452

0.421

199/1

453

0.210

203/1

454

0.226

203/3

455

0.340

203/5

456

0.121

221/2

457

0.304

260/2

458

0.345

261/2

459

0.202

260/4

460

0.364

261/1

461

0.647

199/2

462

0.094

203/2

463

0.461

203/4

464

0.121

221/1

465

1.011

201/1

466

0.809

201/2

467

1.024

201/3

468

1.048

204/1

469

0.704

299/1

470

1.053

204/2

471

0.704

299/2

472

0.162

209/4

473

0.121

210/2

474

211

0.624 475

217

0.081 476

218

0.251 477

1.757

214

478

0.618 228/1

215

479

0.424 480

0.086 221/3

481

227

0.903

0.405 482

228/2

0.413 483

230/1

484

0.101 238/4

0.320 485

244/1

486

0.040 245/1

487

247

0.089 488

0.324 251/1

489

0.142 254/1

490

0.405 281/1

491

0.849 281/3

492

0.040 289/1

493

0.081 244/2

494

0.405 245/2

0.182 495

251/2

496

0.142 254/2

0.607 497

281/2

498

0.660 281/4

499

0.040 289/2

500

0.073 246

0.562 501

249

502

253

0.053 503

1.254 280/1

504

248

0.155

505

0.607

250/2

506

0.364 258/2

507

0.251

260/3

508

0.514 261/3

509

0.162 266/4

510

0.251

268/2

0.495 511

270/1

512

0.420 282/2

513

0.469 250/1 भाग 1 ]

2373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

256

514

0.032 515

0.295

257/1

516

0.163

257/2

517

0.324

258/1

0.073 518

258/3

0.316 519

260/1

520

0.081

265/1

521

0.138

266/1

522

0.121

266/3

523

0.121

266/5

524

267

0.162 525

0.202

268/1

526

0.314

269/1

527

0.393

270/2

528

0.526

271

0.486 529

273

530

0.154

277/2

531

0.393

277/3

532

0.089

278/1

533

0.081

278/3

534

0.081

278/4

535

0.024

278/5

536

0.020

278/6

537

0.129

279/1

538

0.445

280/2

0.486 539

282/1

540

0.364

282/3

541

0.202

285/1

542

0.202

285/2

543

0.162

290/1

544

0.089

290/2

545

0.445

265/2

546

0.275

266/2

547

0.312

279/2

548

0.243

288

549

0.213

269/2

0.212

550

269/4

551

0.048

285/5

286/3

0.162

552

286/4

0.234

553

292/2

554

0.048

292/4

0.223

555

269/3

556

0.081 285/3

0.065

557

286/1

558

0.162 286/6

0.223

559

290/3

560

0.142

291

0.162 561

292/1

562

0.251 297/4

0.486 563

272

564

274

0.085

0.182 565

275/1

566

0.162 275/2

0.222 567

276/1

568

0.222 276/2

0.170 569

277/1

570

0.113

278/2

0.020 571

278/7

572

0.295 283/1

0.300 573

283/2

574

0.073 285/4

0.065 575

286/2

576

0.048 286/5

0.321 577

292/3

578

0.501 293/1

0.190 579

294/1

580

0.789 295/1

581

0.709 293/2

582

0.008 294/2

0.251 583

295/2

584

0.283 293/3 2374

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

585

0.854

592

1.202 301/2

297/1

586

593

0.234

300

1.388 301/3

587

0.682

594

363

0.344

301/4

588

595

0.405

206

0.328 301/5

589

0.324

301/6

590

योग :-

0.405

296/1

275.049 हेक्टेयर एवं उक्त रकबें पर आने वाली परिसंपत्तियां 591

0.121

297/2

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]

2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्रमांक 4936 - प्रस्तु.- भू-अर्जन- 2011.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन :-

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

अनुसूची

छिन्दवाडा

चौरई

ग्राम- धनौरा प.ह.नं.- 08 ब.नं.- 135 रा.नि. मंडल - चौरई नगर / ग्राम

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

क्षेत्रफल

कं.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )

2

1

3 1

0.782 11

69/1,70/1,71/ 1,72/ 2

2

0.594 69/2,70/ 271 / 2,72/ 2

3

69/3

0.510 4

69/5

0.486 5

0.687

233/3

0.594 16

6 69/4,70/3,71/3,72/3

7

1.000 69/6,70/4,71/4,72/ 4

8

73/1

0.365 18

9

520/1

0.606 19

73/2

10

0.949 308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

प्रस्तावित खसरा नंबर

कं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )

6 4

5

346

0.922

0.886

348

12

351

1.044 13

0.934

352

14

0.008 15

424/1

0.949

73/3

0.405

73/4

17

0.485 73/5 , 520/2

0.320 293 /2,295/ 2

0.197

312/2

20 2376

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

21

312/9

59

0.291 22

444/2

60

0.044 23

61

0.405 73/6,520/3 ,

24

0.485 62 293/ 7,295/9

25

63

0.202 312/7

26

0.322 64 312/8

27

65

73/7

0.405 28

66

0.408 293/ 6,295/ 8

29

67

0.188 311/3

30

68 312/5

0.121 31

312/6

69

0.120 32

122/2

70

0.142 33

123/1

71

0.304 34

0.421 72 122/3 , 123/2

35

73 107/2

0.004 36

130

0.178 74 37

137

0.053 75 38

138/2

76

0.138 39

77

0.125 154/2

40

155

0.142 78 41

156

0.219 79 42

80 158/1

3.150 43

138/3

81

0.105 44

139

0.239 82 45

1.546

148

83 46

149/6

0.105 411/3

415

0.121

0.073 416

466/1

0.006

0.008 470/2,471/ 2

0.028 476

0.963 419/1

420/2

0.142

0.142 420/3

0.615 151/1 , 151/3

2.910 404/2,405,409 /2

0.409 152

0.619 230

0.567 536

0.247 153

0.356 161/1

0.012 449/1

163

0.162 158/2

1.618 159

0.073 160/2

0.273

0.364 162/2

162/4

0.405

0.117 164/1

0.020 173/2

0.466 182

1.910 84

47

85

0.198 357/1 , 358/1

48

360/1

0.339 184/1

229/1

0.979

0.110 86

49

548

0.146 87 50

549/2

88

1.107 51

147

0.129 89 52

149/1

0.882 90 53

149/3

0.728 91. 54

142/2

92

0.008 55

93 149/2

1.773 56

0.627

150

94 57

226/1

0.291 95 58

227/1

0.291 96

0.012 470/1,471/1

0.036 472

1.021 149/4

0.158 367/ 2,551/ 1

454/1

0.018

1.295 149/5

0.158 367/3,551/ 2

1.022 149/7

0.158 367/4,551/ 3

0.018 454/2 भाग 1 ]

2377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

97

549/3

135

0.494 98

549/4

136

0.125

0.346 99

137 160/1

100

138 162/1

0.405 101

162/3

0.369 139 102

164/2

140

0.118 103

165

0.125 141 104

171

0.255 142 173/5

105

0.020 143 106

174

0.085 144 107

175

0.085 145 108

0.069 146

176

109

177

0.478 147 110

184/2

0.341 148 111

0.202

185

149 229/2

112

0.591 150 113

229/3-4

1.458 151 242/2

114

0.012 152 115

243

0.162 246

0.833 253

0.821 272

0.178 179

0.449 181

0.957 287

0.437 183

1.238 191

1.218 215

1.696 216

0.181 197/1

0.364 200/1

201

0.049

0.053 202

0.628 205/2

0.230 197/2

0.405 200/2

0.173 200/4

0.855 200/3

0.024 153

116

244

0.016 154 117

251/2

0.559 204

0.282 205/1

0.639 155

118

0.036 119/2

156 119

120

0.482 207

1.502

0.081 157

120

208/1,209,210

208/2

0.809

0.904 158

275/1-2,276/ 1-2

121

161/2

2.063 222

0.335 159

122

0.044 451/1-2

160 123

161/3

0.381 161 124

0.648 162 251/1

125

172

0.348 163 126

173/4

0.065 211/2

0.713 212

1.159 213

0.405 223/2

0.251 221/2

0.202 164

127

186

165

1.238 128

173/3

0.081 166 129

286/5

271/1

0.243

0.405 271/2

0.081

0.272 167

482/2

130

0.008 168 131

273/3

0.320 169 132

170 273/6

0.129 133

178

171

0.316 228

2.626 134

172 271/3

0.324 273/1

0.316 273/4

0.272 286/1

0.020 461

0.032 462 2378

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

173

273/5

211

0.153 174

240

0.214

0.222

0.975

212

223/1

175

224/ 1-2

236/2,237/2

0.543

0.704 213

176

225/ 1-2

214

1.056 177

226/ 2-3

215

0.639 178

227 / 2-3

293/3,295/3

0.018 433/3

0.020 245

0.008 248/1

0.651

216 179

217

0.530 250/1

0.620

232/ 1,233/ 1

0.121 248/3

0.124

218 180 376/5 , 434/5 , 500/5

181

0.113 362/2

0.044

219 376/6,434/6,500/ 6

182

445/2

0.023 220

221 183

504/2

0.073 184

0.332 381/6

0.243 381/23

0.255

0.405

222 232/ 2,233 / 2

185

390/1

0.243

0.405

223

234/1

186

248/5

390/2

425

0.061

0.265 224

187

257/8

225

0.761 188

226

258/1

0.243 189

227

364/1

0.377 190

381/3

0.101 228 191

381/5

426/1

0.057

0.769 605/1

0.283 619/1

619/5

0.510 381/8

0.631 229

192

381/25

0.502 381/4

0.073

0.040

230 193

386/1

0.526 231

387

194

232

0.255 619/9

0.370

0.024

195

428/1

248/ 2,362/ 1

0.263 250/2

0.008

233 196

463/1

0.324

0.036

234 197

619/3

275/5,276/5

360/2

0.284

235 198

234/2

236

0.312 248/4

0.263

0.405

199

237

234/3

0.340

200

257/5

0.421 293 / 10,295/12

388

0.417

0.809

238 201

619/4

239

0.243 202

619/7

0.247 240 203

608

241 389

0.494 249

0.089 250/3

0.263

0.324

204

612

242

0.506 205

0.227 243 236/1,237 / 1

206

244

0.226 236/3,237 /3

207

245

0.226 236/4,237/4

208

0.227 246 236/ 5,237 / 5

209

238

0.081 247 210

239

0.255 248 252

0.858

1.655 254/1

273/2

0.308

0.129 397/1

397/3

0.129

0.340 409/4

419/2

0.024 भाग 1 ]

2379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

249

420/4

0.202 287

0.057 250

446

288 251

0.012

447/2

289 252

450/1

290

0.012 253

0.773

254/2

291 254

292

269/3

0.971 255

270

0.841 293 256

0.874

288

294 257

0.386 295

292/1

258

0.660

292/2

296 259

292/3

297

0.210 260

407/2

0.057 298 261

0.085 299

408

262

409/5

300

0.939 263

409/3

0.509 301 264

411/2

302

0.380 265

0.121 303

510/4

266

510/7

0.073 304 267

255

305

0.219 268

258/4

306

0.445 269

269/2

307

0.898 270

510/5

0.073 308 271

0.809

257/1

309 272

258/3

310

0.182 273

257/3

0.603 311 274

312

258/2

0.178 275

604/3

313

0.101 276

606/2

0.230 314 277

0.247 315

619/12

278

257/2

0.259 316 279

258/5

0.369 381/20

381/21

0.510

0.454 386/2

426/2

0.053

0.028 426/3

0.583 257/6

0.518 257/9

0.081 258/6

259

1.153 492

0.089

0.251 260

0.284 261/6

0.307 267/9

267/10

0.308

0.012 468

0.638 261/1

0.040 267/3

267/4

0.114

0.469 279/6,280 / 2

0.405 261/2

265

0.069

0.729 261/3

0.405 261/4

267/5

0.040 267/6

0.114 480/2

0.039

0.445 261/5

0.405 279/5

0.040 267/7

267/8

0.114

0.065 263

0.040 317

280

620/4

0.239 318 281

620/5

0.117 319 282

257/4

0.607 320 283

257/7

0.648 321 284

381/19

0.073 322 285

0.292

619/10

323 286

384/4

324

0.097

1.935 264

266

1.566

0.040 267/1

267/2

0.113

0.939 279/2,280/ 1

0.866 269/1

0.464 275/3,276/3 2380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

325

[ भाग 1

0.478

0.607

363 275/4,276/ 4

326

337

0.194

0.459

364 275/6,276/ 6

327

420/6

365 338/1

0.405

0.243

328

366 338/2

338/3

0.081

0.405

353/1

329

367

0.202

360/3

330

368

0.405 339/1

0.906

0.547

275/ 7,276/ 7

331

369

291/2

2.201 332

339/2

0.161 340,341

0.073 342

0.579

285/1

370 333

371

0.097 343

0.303

291/1

334

285/4

372 349/2

0.809

0.567

335

291/3

373 423

0.057

0.303

336

292/4

479

0.040

0.387

374 337

293/1

375

0.032 491/2

0.291

338

295/5

299/2

0.061

0.518

376 339

0.385 300/2

0.482

377 293/4,295/4

340

295/6

2.565 378 341

379

0.162 302/2

0.445

0.203

293 /5,295/ 7

342

302/3,303/2

0.202

0.202

380 293/8,295 /10

343

305/2

0.182

0.364

381 293/ 11,295/13

344

382 308 / 2,309/ 2

0.360

0.018

433/1

345

301/1

0.158

0.809

383

295/1

346

304/1

1.477

319/2

384 347

320/2

0.112 307/1

0.061

0.951

385 348

381/ 1-2

386 310/1

0.081 311/2

0.535

349

387 312/3

0.101

1.335

381/ 10-12

350

1.206

388 381/11-13-17-18

351

381/16

312/4

0.101

0.267

0.405

389 352

382/1

313/1,314/1

317/3

0.122

0.405

390 353

383/2

0.014

0.121

391 354

296

491/1

0.361

0.987

392 355

301/2

1.242

298/1

393 356

298/2

394

0.158 304/2

307/2

0.324

357

316

0.777 395 358

298/3

396

0.113

0.060 310/2

0.081 311/4

0.539

359

397

0.101

0.412

299/ 1,300/ 1

360

398 312/10

312/11

0.101

0.490

302/1,303/1

361

399

0.521 305/1,306

362

0.271 313/2,314/2

0.122

0.264

400 308/1,309/ 1

317/4 भाग 1 ]

2381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

401

439

491/3

0.014 402

311/1

0.081 331/2,332/ 2,333 / 2

0.121 334/1

0.188 440

403

312/1

0.174

0.815 441

404

0.222 442

317/1

405

334/2

0.142 335

336

0.150

1.214 443

319/3,320/3

406

1.214 444 323/ 2,324 /2

407

344

2.197

0.069 347

0.274 445

323/3,324/3

408

325/4

0.243 345

0.749 446

409

441

0.053

0.607 447

317/2

410

0.036 442

0.202 448

325/1

0.040 443

1.449 449

411

318/1

412

318/2

0.283 350

2.468 450

413

0.271 353/2

0.008 451

318/4

414

318/3

0.040 424/2

1.072 452

415

0.502 354/1

1.214 453

319/1,320/ 1

454 416

321/1

0.332 417

321/2

0.159 354/4

0.162 354/5

0.332 455

456 418

321/3

0.291 419

321/4

0.054 354/8

0.014 354/9

0.502 457

420

321/5

458

0.211 421

322

1.533 354/10

0.284 356/2

0.113 459

422

460

323/1

0.534 423

324/1

0.528 461 424

0.280 356/3

458/3

0.030

0.081 354/3

1.214 462

323/4,324/4

425

463

0.273 323/5,324/ 5

426

0.547 354/6

1.303

0.227 464

325/2

427

326

354/7

0.599 356/1

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325/6

466 429

325/7

356/6

0.285 458/1

0.061

0.657 467

430

468

325/3

0.607 431

325/5

469

1.032 432

354/2

0.767 470 433

328/1

471

0.105 434

472

0.625 329/1,330/ 1

435

473

0.154 331/1,332/1,333 / 1

436

328/2

474

0.053 437

475

353/3

0.271 438

476

0.311 329/2,330/2

458/2

0.061

0.277 354/14

0.027 354/15

0.767 354/11

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0.067 354/13

0.117 355

0.285 356/4

0.279 356/5 2382

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

477

458/4

514

0.031 478

515

0.199 357/2,358 / 2

479

0.607 286/4

516

359

480

517

0.579 481

364/2

0.214 518 482

381/7

0.551 519 483

381/9

495/2

0.121

0.073 533/2

0.129 540/2

0.057 540/20

540/9

0.251

0.045 540/14

0.947

0.486 520

484

381/24

542/ 2,545/2

0.154 521

485

384/2

0.267 522 486

384/5

523

0.162 428/4

487

524

0.012 488

0.226 525 366/ 1,367 / 1

489

366/2

0.130 526 490

372/15

527

0.121 491

373/9

0.020 528 492

431/1

529

0.040 493

530 514/5

0.242 494

549/1

0.494 531 495

550

532

0.121 496

549/5

533

0.121 497

465/2

0.004 534 368/1

498

0.287 535 499

368/2

536

0.202 500

368/3

0.243 537 501

369/2

0.421 538 502

369/3

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374

0.688 540 504

375/2

0.243 541 505

378/1

542

0.405 506

378/3

0.202 543 507

431/2

544

0.036 508

529/1

0.315 545 509

546 581/1

0.145 510

547 379/2

0.259 511

548

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512

435

549

0.089 513

550

0.105 486/14-15-16

0.145 546/4,547/4

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558/2

0.028 573/1

0.053

0.405 574/1

0.478 574/2

574/3

0.101

0.065 580/4

499/4

0.069 368/4

0.182 368/5

0.182

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0.073 533/5

539/2

0.017 540/1

0.051 540/16

0.073 540/8

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0.119

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0.145 546/6 , 547/6

574/7

0.473 574/8

0.101 575/1

0.477 533/3

0.073 432/1

0.028 432/2

0.032

0.089 377/1

369/6,369/10,372/ 1,372/ 5,372/ 6 ,

0.300 373/5,373/ 6 ,

380/2

0.320

0.036 433/2 भाग 1 ]

2383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

551

0.061 580/3

0.303 588

537/2,538/ 2

552

589 539/1

0.162 553

539/3

0.036 590 554

540/6

0.732 375/1

0.276 376/1,434/1,500 / 1

0.405

0.110 591

555

0.251 592 540/10

556

0.053 540/24

593 557

0.028 594 558/3

558

0.506 595 369/7,369/ 9,370/2,372/ 9 , 372/ 7,372/10

559

596 372/16,373/10

0.178 560

597 486/11-12-13

0.101 561

376/2,434/2,500/ 2

0.204 376/3 , 434/3 , 500/3

0.197 376/4 , 434/4 , 500/4

0.046 445/1

504/1

0.073

0.142 373/11

0.069 499/5

0.097 540/13

0.145 598

546/5 , 547/5

562

599 430/2

0.016 563

600 438/1

0.045 564

485/1

0.024 601 565

496/3

0.008 602 566

499/3

0.069 603 567

0.057 540/21

377/2

0.085

0.093 577/1

0.202 378/2

0.032 429/3

0.012 502/1

0.124 604

540 / 11,540/ 17

568

605 540/18

0.061 569

540/23

0.057 606 570

607

0.210 546/ 7,547 / 7

571

558/4

0.061 503/2

0.849 541/1

0.085 544/1

0.518 379/1

0.028 608

572

539/4

0.036 609 573

540/4

0.129 610 574

573/2

0.053 611 575

0.407 612 574/4, 574/5

576

580/1

0.251 613 577

580/2

0.061 614

0.372 615 578 369/11,370/3,371 / 3 , 372/11

579

0.310 616 369/12,369/13,372/ 12 , 372/13,372/14, 373/7 , 373/8

580

380/3

0.320 617 581

466/2

0.005 618 582

0.318 619 537/ 3,538/3

583

0.284 620 546/2,547/ 2

584

0.172 621 546/13 , 547/13

585

574/6

0.050 622 586

575/2

0.236 623 587

576/3

0.025 624

0.016 430/3

0.242 495/3

0.024 497/1

0.247 506

531/2

1.113

0.749 530/1

0.759 530/2

0.279 509/1

0.267 509/2

0.267 509/3

578

0.368

0.368 579

0.247 495/4

1.125 531/1

0.335 380/1

0.006 466/1 2384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

625

663 486/8-9-10

[ भाग 1

0.761 385/2

0.105

626

496/4

664

0.061

0.012

627

497/2

665 428/3

605/2

0.020

628

498

0.174

0.032

666 629

499/2

667 619/8

0.365

0.065

630

533/4

668

0.178 620/1

0.510

0.073

631

381/22

383/1

0.141

669 537/1,538/ 1

632

540/15

0.372 385/1

0.202

0.073

670 633

540/19

0.061

671 634

672 604/2

0.101

0.230 606/1

0.080

546/10,547/10

635

673

0.172

546/11,547/11

636

573/3

619/11

0.243

0.769 392/1

0.049

674 637

380/4

0.768

0.320

675 638

466/3

676 392/2

0.769

0.005

639

392/3

0.368

0.165

677 537/4,538/ 4

640

540/3

678 393

0.672 395

0.104

641

679

540/30

0.100

642

444/1

680 397/2

0.243 420/5

0.352

0.045

643

681

496/1

0.016

0.008

644

496/2

464/1

0.008

682 645

539/5

464/3

0.004

0.016

683 646

394

0.291

0.065

684 540/ 5,540/28

647

540/7

685 399

0.255

0.053

648

539/7

686 396

0.539 422

0.032

0.019

649

687

540/12

0.097

650

482/1

0.012

0.028

688 540/25,540/29

651

540/27

689 528/2

0.324 564

0.186

0.050

652

566

0.283

690 546/ 12,547/12

653

0.194

0.172

691 546/14,547/14

654

574/9

692 567

1.007 620/2

0.219

0.051

655

575/3

693

0.380

0.237

656

576/2

694 401

1.214

0.024

657

381/14

695 420/1

464/2

0.024

658

382/2

0.008

0.125

696 659

382/3

613

0.384

0.121

697 660

381/15

698 620/3

0.118 404/1

0.081

0.093

661

384/1

699

0.295

662

384/3

700 407/1

0.073 409/1

0.898

0.154

भाग 1 ]

2385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

701

412

739

0.032 702

417

0.231 740 703

428/2

741

0.061 704

619/2

742

0.924 705

429/1

0.065 743 706

429/2

0.032 744 707

502/2

0.020 452/1

0.016 452/2

453

0.024

0.036 459, 460

0.008 465/1

0.014 473/1

0.039 494/1

0.012 745

708

503/3

746

0.060 709

747

0.282 541/2,544/ 2

710

430/4

748

0.016 711

430/1

0.016 749 712

0.012 750

485/3

713

486/20

0.051 751 714

0.121 752

495/1

715

558/1

0.028 753 716

573/4

754

0.049 717

438/2

0.045 755 718

439

0.036 756 719

570

0.125 757 720

600

0.069 758 721

440

0.057 759 722

467

760

0.004 723

447/1

0.065 761 724

762

526/1

0.405 725

525/3

0.405 763 726

525/5

0.324 764 727

524/1

765

0.134 728

522/1

766

0.081 729

767

522/2

0.113 730

522/3

768

0.040 731

450/3

769

0.016 732

448

770

0.053

449/2

733

771

0.016 734

449/3

772

0.016 735

450/2

0.012 773 736

0.302 774 522 / 12,523 /3

737

775

0.142 522/ 13,523/ 4

738

776

0.142 522/ 10,523 / 1

0.242 590/1

0.914 594/1

0.400 595/1

0.630 596/1

0.008 592/1

0.013 473/2

0.039 494/2

0.247 591

0.526 592/2

0.149 593/2

0.405 588

0.619 589

0.037 590/2

473/3

0.013 494/3

0.039 593/1

0.114 598

0.522 594/2

1.000

0.421 595/2

0.006 596/2

0.032 475

477

0.020

0.053 478

0.115 480/1

0.016 483

0.101 486/17-18-19

0.214 546/9,547/ 9

0.028 484

485/2

0.012

0.050 486/2,486/3,486/5

499/1

0.065 2386

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

777

493

815

0.101

816

503/1

[ भाग 1

0.186 522/16

0.129 524/2

0.162

778

779

817

503/4

0.061

539/6

780

0.135 525/7

0.380 526/2

0.016 818

540/22

781

0.502 518/3

0.085 819

540/26

782

528/3

0.401

0.105 820

783

0.146

0.688 821

541/3,544/3

784

508

822

0.113 785

823

511

0.202 786

824

512

0.259 7-87

513

518/4

0.388 519/1

0.809 521/1

0.960 521/4

0.809 521/2

0.223 825

788

510/1

826

0.627 789

581/2

827

0.954 521/3

0.169

0.150

510/2

790

0.129 828 791

510/3

829

0.053 792

510/6

522/ 6,522 / 7

0.142 522/ 11,523/2

0.121 524/3

0.323 525/1

0.178 830

831 793 515/ 3,516/ 3,517/ 3,518/5 0.566 794

519/3

0.559 522/8

0.364

0.155

832 795

616/1

0.567 526/3

0.080

833 522/4 , 522/5

796

834

522/14

0.053 527

0.187

797

835

525/6

0.202 528/1

0.135

798

836

514/1

0.219 616/2

0.135

514/2

799

837

0.077 617

0.079

514/3

800

0.101 838 801

839

514/4

0.311 529/2

0.036 533/1

0.081

802

514/6

840

0.036 533/6

0.314

803

519/2

0.486

0.295

841

522/9

804

842 542/3,545/3

0.146

0.186

525/2

805

843 546/1,547/ 1

0.489

0.135

806

525/4

0.283 844

845 542/1,545/ 1

560

0.502

0.093 577/2

0.186

807 515/1,516/ 1,517/ 1,518 / 1

808

515/2

0.065

0.053

846 809

516/2

580/5

0.223

0.020

847

517/2

810

848 582

0.279 601

0.182

518/2

811

849

0.316 602

0.186

812

0.146 603

0.227

515/4,516/4,517/ 4,518/6

850 813

519/4

851

0.243 604/1

0.202

814

522/15

852

0.081 619/6

0.514 भाग 1 ]

2387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

853

621

0.676 881

854

622

0.061 855

623

0.914 883

856

619/13

884

0.283 857

0.774

583,584,585

858

0.291

293/9,295/ 11

859

284/1

887

1.813 860

463/2

0.032 861

474

0.020 889

862

298/4

0.540 890

863

0.344

299/3,300/3

864

308/3,309/3

0.101 865

198

0.473 282,283/ 4

0.525

882

283/1

283/2

0.116

0.607 283/5

885

286/2

0.343

886

286/3

0.351

1.971 398

0.502 400

888

469

0.069

0.878 281

105/3

0.201

891

0.160

892

105/12

0.120

0.250 893

866

894

1.793

278/ 1,278/ 2

867

279/1

3.076 868

279/3

0.417 869

289/1

897

0.510 870

289/2

0.510 898

871

290/1

0.243 899

872

0.206

290/2

900

873

290/3

0.211 874

0.826

285/3,285/ 5

875

285/2

0.930 876

279/4

1.214 877

284/2

योगः-

0.971 878

284/3

0.890 879

283/3

0.525 880

284/4

0.809 105/7

105/8

0.485

मकान

895

457 (म.प्र. शासन)

कच्चे -75

896

411/1 (म.प्र. शासन)

मकान कच्चे -51 मकान पक्के-02 410 (म.प्र. शासन)

मकान कच्चे -05 421/2 (म.प्र. शासन)

मकान कच्चे -32 456 (म.प्र. शासन)

मकान कच्चे -28

मकान 486/7 (म.प्र. शासन)

कच्चे -24 308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है : - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है । 2388

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्रमांक 4937 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2011.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन : -

क. जिला

ख. तहसील

छिन्दवाडा चौरई

ग.

ग्राम- केवलारी संभा प.ह.नं.- 2/4 ब.नं. - 32 रा.नि.मंडल - चौरई नगर / ग्राम

घ.

256.609 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कं.

कं. प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )

0.089

349/1-6घ

7

573/47

1

0.284

349/13ख

0.050

8

574/4

2

282/2

0.259

3

0.057

252/1

449/2

4

253/1

0.052

0.729

9

450/2

340/32

5

0.180

448/2 }

458/9

390/3

6

349/2

0.951 भाग 1 ]

2389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

448/4

449/4

451/1

454/1

0.547 28

0.535

10

450/4

458/11

448/6

449/6

455/1

456/1

463/2

0.567 29

0.845 538

30

0.065

11

450/6

458/13

283/2

0.040 31

259

438/1

0.237 32

0.330 438/3

33

0.227 484/3

34

0.737

12

284

285/1

0.624 503/1

35

0.812 269/3

36

0.308

13

464/2

0.862

467/1

14

511/47

0.401 37

512/2

0.421

15

405/1-3

68/1

16

1.578

17

72/4

511/7

0.401 38

512/4

0.761

72/3

0.153 397/3

39

0.777

18

398/2

399/2

1.171 520/ 2,521/2

40

0.625 421

41

0.729

19

400/2

0.129 423

42

0.040

20

400/5

546/8

547/8

0.473

21

402

22

0.028 43

548/8

0.073

403/1

23.

403/2

549/8

0.202

451/3

452/1

24

546/3

547/3

0.469 44

548/3

0.365

454/3

455/3

456/3

25

458/4

549/3

546/6

0.061

73/7

26

547/6

0.324

27

0.647 45

548/6

0.372

416/2-3

549/6 2390

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

546/7

547/7

546/1-4

547/1-4

0.960 69

0.065

46

548/7

549/7

548/1-4

549/1-4

573/1

0.021

282/3

47

0.405 70

574/1

0.040

283/1

48

546/5

0.049

407/1

49

547/5

0.809

638/20

50

77/17

0.407 71

548/5

0.083

-51

78/15 }

77/3

549/5

0.028 294/4

72

0.494

52

J

78/4

0.991 413/3

73

0.243 404

74

0.004

294/3

53

0.182 405/2

75

0.183

418/2

54

0.085 290

76

0.179

569/1-2

55

0.049 256/2

77

0.267

571/1-2-3-4-5

56

0.004 264/3

78

0.729

571/7-8-9-10-11

57

0.008 265/1

79

0.012

394/5

58

0.024 266/1-2

80

0.405

511/8

59

0.020 267/1

81

0.519

470

60

0.032 285/2

82

0.717

69/1

61

77/67

0.041 286/1

83

0.084

62

78/5

0.065 285/3

84

0.028 286/4

85

0.004

294/6

63

0.016 288/2

86

0.154

499/1

64

453/1

0.210

500

65

0.445 87

}

455/5

0.607

502

66

0.405 268/1

88

0.227

484/2

67

0.607 60/1-2

89

0.234 66/2

90

573/3

0.777

73/2-3

68

0.117 91

574/3

}} भाग 1 ]

2391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

0.113 501/1-3

123

0.166

287

92

180/2 क

0.548 503/2

124

0.409

93

0.323 442/1

125

0.016

248

94

0.040 569/3 क

126

0.283

239

95

397/1

0.383 127 571/11 क

0.524

96

0.149 571/12 क

128

0.371

397/2

97

473

0.153 129

0.020

264/5

98

0.845 479

130

0.230

466/1

99

0.458 484/1

131

0.333

100

638/4

62

0.282

101

638/13

0.057 132

0.405

638/16

102

64

0.736

103

638/19

394/6

0.308 464/1

133

0.048

104

395/4

105

638/23

0.866 467/2

134

0.688

570

135

0.918

507/17

0.433 488

136

0.576

106

577/1

0.134

581

137

0.313 524/1

138

0.259

522/1

107

532

0.577 139

0.299

108

109

533/3

77/87

0.182

0.085 140

78/6 S }

0.769

110

535/2

0.004 294/7

141

0.777

73/6

111

420/2

0.397 142

73/5

0.419

112

0.158 143

392/3

0.416

420/1

113

486/3

0.521 446/2

144

0.223

114

0.162 280/1

145

0.157

115

499/2

0.295 282/1

146

0.061

116

526/3

0.040 282/4

147

0.065

117

529/2

0.372

272

148

0.089

118

531/2

0.069

525

149

0.097

511/9

119

0.230 526/1

150

0.061

120

526/4

0.060 529/5

0.065

121

529/3

151

0.085 531/5

0.089

122

531/3

152 2392

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

260/1

0.024

153

72/1

451/2 क

0.856

154

452/3 क

0.607

638/27

155

454/2 क

0.141 178

0.263

441/2

156

455/2 क

0.259

441/1

157

456/2 क

458/7 क

1.577

459/4

158

222

394/3

0.101

159

0.348 179

395/1

0.785

71

160

72/5

0.384

161

394/47 0.215 180

395/3

0.053

162

281/2

4.050 638/26

181

0.753

163

514/1

0.010 301/1

182

0.069

232

164

0.858 370

183

0.202

165

496/1

0.093 373/3

184

0.101

166

277/1

278/2-4

0.354

374

185

0.134

167

0.287 378/2

186

0.486

168

457

0.372

380

187

0.655

463/1

169

0.045 401

188

0.028

170

340/17 390/1J

0.943 419

189

0.486 422

190

0.194

425

171

546/2

547/2

0.049 458/2

191

0.205 513/1

192

1.282

172

548/2

549/2

573/2

0.405 396/2

193

0.121

630

194

0.142

631

195

0.401

173

574/2

0.085 637/4

196

0.607 638/21

197

0.061

174

526/5

1.142 638/28

0.065

175

529/4

198

0.030 250

199

0.089

176

531/4

177

416/4

0.235 347/4

200

0.227 348/4

201

0.251

0.526 394/1

202

0.328 203

411/3 भाग 1 ]

2393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.053 458/3

204

61

0.766

65/2

205

66/2

}

349/5

349/8

1.935 228

349/9

349/12

0.223 349/7

229

0.490

67

206

832

1.760 207

84

867

349/117

0.607 230

349/14

1.299 410

231

1.986

208

87 J

0.850

55/2

209

0.235

387

210

0.162 392/1

211

245/11

0.006 232

246 }

0.118 338/1 क

233

0.065 338/2 क

234

1.335 338/2 ख

235

0.130

403/3

212

0.284 424/1

213

4262

0.566 214

}

436/1

0.405 436/3

215

0.326 494/1

216

0.175 579/3

217

0.235 434/1

218

1.635 219

447

0.350 579/1

220

0.011 220/3

221

252/27

0.032 222

253/2

0.490

342

223

0.745

343

224

0.368

346

225

0.688 349/3

226

0.688 227

349/4

0.283 339/2 क

236

0.523 237

571/6

3.166

572

238

0.307 573/3

239

0.966

575

240

0.433 179/1 क

241

0.324 180/4 ख

242

1.056 180/6-7-8

243

0.607 180/5

244

2.425. 638/25

245

0.405 518/2

246

0.069 181/1

247

0.146 181/2

248

0.013 181/4

249

0.069 234

250

271.2

0.822 274/1

251 }

275/1

0.271 274/2

252

0.142 338/1 ख

253 2394

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.214 338/2 ख

254

1.647 338/3 ख

255

0.275 339/2 ख

256

0.105 257

375

0.393

381

258

0.263 372/1

259

0.680 372/2

260

58

91

1.220

92

260

93

94

2.000

72/2

262

1.716 263

73/1

0.364

73/4

264

1.133 407/2

274

3.141 459/1-2-3

275

6402

2.048 276

643 }

511/6

0.802 277

}

512/ 3J

74/1 ख ?

1.612 278

753

1.659 80/2

279

0.340 440/2

280

443/27

0.597 281

}

444/2

0.162 478/2

282

0.206 485/1

283

0.194 486/2

284

0.152 491/2

285

0.020

265

292/1

0.024 266

293

0.117 267

298

376/3

398/1

0.962 268

399/1

400/1

376/5

398/3

0.736 269

399/3

400/3

377

1.012 270

393

0.150 271

388

0.280 391/1

272

398/4

0.032 273

399/4

400/4

}

0.105 496/2

286

0.965 504/1 , 505/1

287

507/2

0.210 288

577/2

0.085 637/2-3

289

0.775 638/3

290

0.498 461

291

0.462 462

292

0.822 293 468, 469

475

0.465 294

477

}

0.008 495/3

295

641

0.789 296

642

}

0.283 424/2

297 भाग 1 ]

2395 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

436/47 298

345

329

0.190 0.721

437 299

494/2

347/1-2-31

330

0.902 0.326

300

579/2

348/1-2-3

0.175

301

436/2

351/3

0.364

302

636/2

352/2

331

0.283 0.401

303

638/8

356/1 ग

356/1 घ

0.202

304

638/10 0.333

305

638/14

0.275 332

358/3

0.647

306

638/18

0.040 333

251

0.567

307

639/2 334

0.073

258

335

0.061 0.069

308

277/2

294/1

350

0.162

309

277/3 336

0.097 0.020

310

278/3 337

0.849

351/1

338

0.081

311

278/4

0.162

356/1 क

0.105

312

279/1

394/2

339

0.190 0.081

313

280/3 340

0.073

396/1

0.040

314

513/5

451/2 क

0.949

315

513/6

452/3 क

0.684

316

514/2

454/2 क

341

0.500 0.485

317

418/1

455/2 क

0.898

318

490/1

456/2 क

0.100

584/1 319

458/7 क

451/5

0.222

}

585/1 320

296

453/4

0.032

321

349/16 342

0.142

455/5

0.093

322

349/17

456/5

458/2

0.125

323

349/10 0.607

324

349/ 1-6 ग 343

509/3

0.178 0.320

325

349/13 क

0.324 344

509/5

1.190

326

341/1 क 345

0.717

511/2

0.417

327

341/1 ख 346

511/5

0.712 0.413

328

344 347

281/3

0.049 0.247 2396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

279/2

507/3

0.210 369

0.215

343

280/2

}

577/3

0.121 223

370

0.737

445

349

0.478 224

371

0.040

263

350

0.324

444/2

351

522/47

269/11

1.691 372

270/1-2

2.508

352

523/2

220/27

0.008 268/2

373

1.408

359

374

0.154

353

221

}

1.631 439

375

0.324 444/1

376

0.298

228

354

230

0.202 444/3

377

0.413 483

378

0.486

355

231/1-2

235/1-2

0.356 491/1

379

0.057 501/2

380

0.158

238

356

578

0.684 381

0.050

357

2547

}

580J

0.032 382

249

0.352

273

358

0.713 395/2

383

0.227

275/2

359

278/17

451/4

0.255

360

281/1 }

515

516/1-2-3-4-5-6-

452/2

453/2

0.212 454/4

384

2.194

361

7-8

517/1-2-3

455/4

456/4

0.340

440/3

362

443/32

458/5

0.273

363

0.275 509/2

385

0.243 509/4

386

0.162

478/3

364

0.207

485/3

365

511/32

1.456 387

512/1

}

0.152

366

491/3

0.611 440/1

388

0.105

496/3

367

504/2

0.771 443/1

389

0.502 485/2

390

0.965

368

505/2

0.551 391 486/1 , 487 भाग 1 ]

2397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

518/1

0.384

392

478/1

0.798 419

519/1

0.582

393

480

627

0.185

481

394

1.150 628

420

0.821

395

498

501/4

629

0.138

396

501/5

0.470 633

421

0.203 638/5

422

0.020

180/2 ख

397

2.024 638/6

423

0.308

180/3 ख

398

0.807 269/2

0.222

181/8

399

424

0.024 260/3

425

0.020

400

179/1 ख

0.283 358/2

426

0.299

179/2 घ

401

0.729 511/1

427

0.073

180/3 क

402

0.010

247

0.607

403

180/4 क

170/1

171/3

428

0.028

291

429

0.676

360

430

0.085

404

172

173

3617

1.032 431

363

0.229

364

432

0.172

446/1

405

0.498

365

433

0.632

181/3

406

407

299/2

0.672

366

434

0.029

371/2

0.299 367/1

435

0.498

408

416/1

0.346 446/3

436

0.129

409

0.125 407/7

437

0.757

410

416/5

0.878 411/1

438

0.352

417/1-2

411

0.190 636/1

0.321 439

412

442/2

0.210 637/1

0.244 440

524/2

413

0.536 638/2

441

1.445

528/1

414

530/22

0.687 638/9

442

0.494

415

533/2

{

0.282 638/12

443

0.282 638/15

444

0.943

535/1

416

229

0.800 638/22

0.151 445

417

236

0.069 639/1

446

0.093

418

0.339

178

447 2398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.299 339/1

474

0.454

180/1

448

0.785 68/2

475

0.296

181/7

449

0.621

70

476

0.615

522/2

450

427

0.080

524/3

451

428

0.607

528/2

452

530/37

429/1-2

0.202

453

533/4

0.081

533/1

454

431

2.850 430/1-2

477

432

0.011

220/1

455

433

0.101

438/4

456

434/2

0.089

438/5

457

435

1.007

482

458

0.870 438/2

478

0.720

59

459

0.771 357

479

0.713

69/2

460

0.341 276

480

0.008

294/5

461

336/17

0.425 527

481

0.130

462

337 J

77/22

536

537

1.708 482

0.270

463

78/2

77/41

544

545

0.496

464

78/3

}

1.193 472/2

483

513/27

0.561

77/5

465

0.931 484

513/7

0.008

294/2

466

?

513/3

0.085

391/2

467

0.301 485

513/4

0.088

297

468

522/3

0.011 220/4

486

1.515

469

523/1J

74/1 क

0.011 220/5

487

412

1.805

470

J

76

1.558 414

488

415

0.563

79

471

1.165 493

489

0.010

300/2

472

80/12

465/27

0.741 490

0.873

473

81/1

466/25 भाग 1 ]

2399 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

0.032

295

522

0.918

471/2 491

0.081

349/1-6 क

523

0.253

474/2 492

0.065

349/15

524

0.221

476/2 493

0.433

349/1-6 ख

525

0.045

256/1 494

340/1

0.036

257 495

0.026 526

390/1

}

0.020

292/2 496

0.093

349/16

527

0.372

373/2 497

448/1

0.332

498

373/5

449/1

0.053

378/1 499

0.729 528

450/1

0.145

379/2 500

458/6

0.178

379/4 501

448/3

0.547

382/2 502

449/3

0.024

408 503

0.535 529

450/3

0.482

411/2 504

458/10

0.979

413/1-2 505

448/5

0.914

471/1 506

449/5

0.259

474/1 507

0.065 530

450/5

0.219

476/1 508

458/12

0.655

384 509

0.024

260/2

531

0.202

392/2 510

0.008

261

532

0.283

407/3 511

264/4

0.243

407/5 512

265/2

0.125

409 513

407/4

0.118 533

266/3-4

0.260

514

}

407/6

267/2

264/6

0.624

406 515

265/3

0.242

407/8 516

0.056 534

266/5

0.405

638/1 517

}

267/3

0.283

638/7 518

0.057

286/2

535

0.283

638/11 519

285/4

0.242

638/17 520

80/32

0.080 536

{

J

286/3

0.870

521

}

81/2

0.032

288/1

537 2400

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

0.024 179/2 ख

561

0.016

288/3

538

351/2

352/1

149/6

0.088 562

150/11

149/97

0.870

353

539

356/2 क

356/1 ख

0.121 563

}

150/14

0.081 150/87

564

157/5

0.934

509/1

540

352/3

354

0.506 465/1

565

149/5

0.088 566

}

150/10

1.804

355

541

356/2 ख, ग

358/1

149/8

0.121 567

}

150/13

150/7

0.061

385

542

0.081 568 157/45

0.538

386

543

0.069 233

569

0.040

569/3 ख

544

0.809 540/2

570

0.386

571/11 ख

545

149/4

0.154

571/12 ख

546

0.659 571

150/6J

0.284

339/3

547

149/72

0.008

301/2

548

0.088 572

150/12

0.122

418/3

549

0.073

418/4

550

149/10

0.121 573

150/15

0.076

418/5

551

150/9

0.345

490/2

552

584/2

0.081 574

157/6

0.260

553

585/2J

518/3

0.142 151

575

2.178 540/1

576

2.023

554

519/2

}

0.971

541

577

0.073

542

578

0.166

237

555

0.061 526/2

579

0.405

513/8

556

0.065 529/1

580

0.137

489

557

0.089 531/1

581

0.343

492

558

0.210

383

582

0.312

582

559

1.171 520/1 , 521/1

0.243

583

560

583 भाग 1 ]

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.158 367/2

584

0.182 371/1

585

0.016 299/1

586

0.158 367/3

587

0.182 371/3

588

0.259

368

589

योगः-

~)'

0.494 373/1

590

0.221 373/4

591

0.049 378/3

592

0.186 379/1

593

0.166 379/3

594

0.615 382/1

595

आने वाली परिसंपत्तियां 256.609 हेक्टेयर एवं उक्त भूमि पर 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में । 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग- चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2402

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्रमांक 4938 - प्रस्तु.- भू-अर्जन- 2011.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन :--

क. जिला

छिन्दवाडा

ख. तहसील

छिंदवाड़ा

ग.

ग्राम- काराघाट प.ह.नं.- 29 ब.नं. - 55′ रा.नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1

नगर / ग्राम

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कं.

कं. प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में ) 1 112

1.423 7 2 234/2

0.413 8 3 235/2

0.817 9 4 397/1

0.303 10 5 401/1

0.477 11 6 403/1

0.405 12

317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में ) 12/3

0.040 12/4

0.070

0.303 397/4

0.430 401/4

0.425 403/4

0.320 60/6 भाग 1 ]

13 60/7

2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.110

0.377

14 78/2

0.334 43

15 86/4

42 69/2

0.097 397/5

0.510

0.139

79/1

16

44 400

0.546

0.130

45

17 97/5

401/5

0.425

46

0.138

18 98/2

47

403/5

0.239 369/2

0.162

19 74/13

0.648

0.234

48

20 13/2

56

1.141

1.153

21 421/2

49 57

0.125

0.198

22 191

50 8/2

1.052

0.421

23 200/1

51 9

0.121

0.424

24 201

52 419/4

0.122

0.454

25 386/1

53 419/6

0.109

1.517

ख

26 147/1

54 420/1

0.231

0.283

27 209/2

0.742 56

28 79/6

55 419/3

0.121 419/5

0.121

57 419/2

0.167

97/1

29

0.231

58

0.085

30 98/6

419/7

0.219

0.176

31 90

59 420/2

0.032

0.202

60

54/2

32

0.465 61 414

33 55/3

413

0.239

0.186

0.219

34 59/4

63

62 210/9

0.021 211/4

0.117

35 59/6

0.056

64 212/3

0.400

36 59/10

65

0.045 220/3

0.239

37 74/10

0.037

0.182

38 74/14

67

66 221/5

0.077 222/10

0.250

39 128

68

0.291 224/2

1.509

76/1

40

0.101

0.700

69

76/2

41

224/5

0.049

70 225

0.696

2404

228/3

71

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.135

0.437

72 387/2

0.429 101 7/17

73 135/2

100 7/29

0.089

0.101

1.575

7/4

74

102 7/22

0.101

0.405

7/5

75

103 7/21

0.101

0.202

7/6

76

104 7/20

0.094

105 7/16

0.405

77 29/1

0.093

0.072

106 7/15

0.122

0.180

78 29/3

79 110/2

107 7/13

0.284

108 7/14

0.121

80 111/2

0.243 109 7/30

81 113/2

0.186

0.163

0.664

82 397/3

0.244 111 97/2

83 401/3

110 79/5

0.105

0.162

112 98/5

0.474

0.767

113 145/1

0.383

84, 403/3

85 84/2

0.368

114 417/1

0.991

86 208

0.121

115 418/1

0.684

87 209/1

116 418/5

0.413

0.743

88 404/1

0.400 117

89 79/4

147/2

0.858

0.356

118 377/1

0.159

97/3

90

0.344

119 377/2

0.109

91 98/4

1.015

0.162

92 7/24

120 410

121 64/3

0.838

0.202

93 7/26

0.607

0.122

94 7/27

122 64/4

0.081

0.184

95 7/28

123 94

0.344

0.135

7/8

96

124 138/2

0.057

0.122

97 7/9

125 374/3

0.760

0.284

98 7/12

126 378/2

0.336

0.284

99 7/10

127 393/2

394/2

0.121

128

0.356 भाग 1 ]

122/4

129

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.433

158 40/1

1.315

359/3

130

0.333 159 46/2

131 381/1

0.138

0.150

0.460

132 210/2

160 62/4

0.526

161 139/3

0.219

133 211/1

0.004 160

214/1

134

0.769 144/5

0.081

161 144/6

0.045

135 221/3

0.324

162 144/7

0.073

136 220/4

0.377

163 60/5

0.020

221/4

137

0.320

164 60/8

0.105

222/11

138

0.334

165 78/1

0.251

0.138

166 86/3

0.243

139 224/3

0.130

167 79/3

0.069

140 224/4

141 228/2

0.137

168 97/4

0.364

142

387/3

0.163

0.016

143 388/2

169 98/3

0.502

0.412

144 147/3

0.284 171

145 412/1

170 374/2

0.226 393/4

0.303

1.983

146

415

147 210/4

0.222 174

148 405/1

172 394/4

0.121

1.699 173 375/6

0.325 375/7

0.186

175 392/5

0.324

149 405/4

0.081

176 375/1

0.607

150 406/2

0.020

1.214

151 389/2

177 392/6

0.364

178 375/2

0.607

404/2

152

0.121

1.198

144/3

153

179 375/5

1.060

0.250

154 75

0.364 181

180 148/9

0.324 168/2

0.028

182 169

0.797

155 84/1

156 7/2

0.032

0.708

157 7/3

183 170

0.501

184 99

0.303

2406

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.073

214 374/4

0.204

185 54/1

18654/4

0.765

215 378/1

0.023

187 54/5

0.061 216

188 55/2

0.211 392/3

0.121

217 375/4

0.235

59/1

189

0.352

218 189/1

0.288

190 59/2

0.696

219 192/1

0.215

59/8

191

0.761

220 195

0.125

0.405

0.162

192 74/18

221 198

0.238 105/3

222

0.091

193 237/5

194 237/6

0.288

0.085

195 237/7

223 106/3

0.251

224 109/3

0.137

196 237/8

0.493

225 126/1

0.053

13/1

197

0.224 133/6

226

0.554

198 15

0.615

0.040

199 52/2

227 146/2

0.146

0.899

200 53/2

228 105/1

0.113

229 106/1

0.462

0.146 109/1

0.060

201 222/14

202

368/1

230

1.084

0.153

231 115

0.587

0.720

203 368/2

204 368/4

232 133/1

0.146

233 105/2

0.568

205 371/3

0.016 106/4

0.336

206 29/2

234

0.113

235 106/2

0.556

0.125 109/2

236

0.975

207 350/1 , 350/2

208 79/2

0.263

237 126/2

0.130

209 97/6

0.426

0.118

98/1

210

238 133/2

0.235

0.182

211 77

239 133/3

0.198

240 133/4

0.628

212 371/2

0.038

241 135/5

0.505

369/1

213

0.146

242 126/3

0.469

भाग 1 ]

243 6

0.036 272 394/1

244 7/7

2407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.283

0.809

273 386/2

0.118

245 7/11

0.708

274 386/3

0.281

7/18

246

0.364

275

0.101

247 7/19

392/2

1.416 223/1

276

0.101

7/23

248

0.089 93

0.182

277

0.223

0.101

249 7/25

250 406/1

278

129

0.485

279 130/1

0.068

251 132

0.162

280 74/8

1.356

252136

0.547

0.243

281 122/1

0.712

0.121

253 419/1

419/8

254

282

383/5

0.518

283 397/2

0.142

255 421/1

0.648

284 401/2

0.089

409

256

0.385

0.648

257 411

285 403/2

0.728

286 74/4

0.214

258 412/2

0.175

287 74/6

0.383

259 416/2

0.162

0.397

260

389/1

288 74/11

0.093

289 74/12

1.664

261 7/1

0.315

290 210/3

0.023

262 122/6

0.567

291 220/2

1.315

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0.413

0.732

264 116/2

291 221/2

0.486

293 222/1 ख

0.298

0.607

294 237/4

0.032

265 299

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0.405

0.113

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295 130/2

1.348

296 383/2

0.162

268 374/1

1.011

297 12/1

0.129

1.186

0.121

269 375/3

270 392/1

298 30

0.081

0.190

271 393/1

299 34

0.627

0.162

300 220/1 2408

223/2

301

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.192 373/1

330

1.328

0.753 376/1

331

0.757

302157

60/2

303

0.554 379/1

332

0.352

0.389

0.279

60/3

304

64/5

380/1

333

0.331 380/4

334

0.417

305

86/2

306

0.676 372/1

335

0.139

3.084

0.121

307 88/1

114/1

308

3364

0.010

337 69/1

0.728

64/1

309

0.304 338 80/2

148/3

310

0.919

0.283 81/1

339

0.668

0.773

0.769

148/5

311

148/10

312

82/2

340

0.243 87/2

341

0.526

0.405

342 91/2

0.485

313 149/1

148/13-14

0.112 204/9

343

0.546

314

160/2

0.041 204/10

344

0.983

315

0.014

2.631

122/3

316

148/1

317

205/3

345

0.137 206/4

346

0.506

148/11

318

0.106 207/4

347

0.020

143/3

319

0.093 210/10

348

0.205

143/4

320

0.161 222/9

349

0.050

0.114

0.506

148/2

321

148/12

322

222/15

350

0.207 310/9

351

0.640

148/8

323

0.177 310/12

352

1.217

148/15

324

0.145 310/13

353

0.405

148/16

0.101 310/16

354

0.278

325

149/2

326

0.233 310/8

355

0.486

149/3

327

0.243 222/7

356

0.065

0.162

0.486

58

328

360/1

329

222/8

357

0.971

358 231/1,231/2

0.494

भाग 1 ]

359 348/3

2409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011

0.209

388 60/4

0.002

349/3

360

0.304

389 64/2

0.002

359/4

361

0.417

390 64/6

0.186

234/4

362

0.138

391 86/1

2.347

197

363

0.122

392 88/2

1.523

0.297

0.081

234/18

364

116/1

393

0.416

0.501

200/2

365

138/1

394

0.138

0.554

366 215/1

218/7

89

395

0.101

0.231

367

368 407/6

92

396

0.522

397 108

1.802

80/1

369

1.547

398 137

0.514

0.279

0.405

80/3

370

81/2

154

399

1.133

0.817

371

37282/1

155

400

0.291

401 156

0.449

0.676

0.324

82/3

373

83

374

40238

0.020

403 39

0.243

87/1

375

0.433 40/2

404

0.243

0.138

0.202

91/1

376

145/4

46/3

405

0.198

0.591

377.

234/6

378

49/1

406

0.158

407 50/1

0.850

234/8

379

0.429

408 51/1

0.159

234/10

380

0.385

409 63/1

0.344

234/16

381

0.150 62/5

410

0.040

235/1

382

0.396 146/5

411

0.549

235/8

383

0.106 179/1

412

0.450

417/4

384

0.029 234/17

413

0.372

417/7

385

1.554 235/10

414

0.122

418/2

386

2.631

0.421

60/1

387

122/2

415

0.720 368/3

416

0.752

2410

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

241/8

0.263 417

151/1

418

0.324 182/1

0.810 419

182/2

420

0.234 177/1

446

0.073 177/4

447

0.357 178

448

0.032 180

0.846 449

183/2

0.809 421

84/3

422

1.134

1.461

0.170 226/1

450

0.174 226/2

451

0.910 229/2

452

85

423

384/2

424

0.004

0.606

0.175 229/3

453

0.608 229/5

454

425 389/3

416/1

2.165 426

360/3

427

0.473 363

428

0.554 372/3

429

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430

0.399 379/2

431

0.550

0.081 371/5

0.324

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0.405 233/2

456

0.401

457 174

1.917

458 390

0.462 110/1

459

0.300 111/1

460

2.403 113/1

461

432

146/1

0.648 433

0.231 175/1

434

0.020 360/2

462

0.740 361

463

177/2

435

0.226 436 177/3

0.073 177/5

437

0.357

0.101 179/2

438

0.101 179/3

439

229/8,230/1,230/3

0.955

0.113 370/3

464

0.081 371/4

465

0.271 372/2

466

0.192 373/2

467

0.398 376/3

468.

0.283 380/2

469

440

230/5,230/ 7

0.401 231/3

0.442 380/3

470

441

0.291 233/1

442

146/3

443

0.655 146/4

0.016 444

0.922 382

471

0.550

472 147/1 क

1.380 150

473

175/2

445

0.125

0.158

475 153 भाग 1 ]

158/3

476

2411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.309 394/3

505

0.101

1.194

0.101

158/4

477

159

478

395/1

506

0.405 395/3

507

0.789

0.101

0.676

176

479

204/4

508

0.032

0.121

194

480

205/2

509

0.137

0.607

196

481

199

482

206/1

510

0.408 204/6

511

0.506

0.081

0.299

131

483

204/8

512

0.145

0.729

134

484

189/3

485

207/1

513

0.174 210/1

514

0.405

0.445

0.696

192/2

486

487 145/3

222/2

515

0.809 310/3

516

0.648

234/5

488

0.327 310/5

517

0.344

234/9

489

0.454 310/7

518

0.344

234/12

490

0.101 310/11

519

0.829

0.290

0.061

234/14

491

235/6

348/2, 349/2,359/ 2

520

0.223

0.450

492

377/4

493

367

521

0.608 381/3

522

0.344

0.243

0.368

417/3

494

215/2

523

0.364

0.122

417/6

495

218/2

524

0.531

0.413

496 418/3

218/6

525

0.534

0.607

204/1

497

222/12

526

0.546

1.603

204/3

498

407/4

527

0.405

2.283

172

499

407/7

528

0.789

0.785

186

500

8/1

407/9

529

0.303

1.182

501

358

151/3

530

0.401

0.454

502

173

531

0.700

3.018

391/1

503

532

183/1

0.979

0.154

393/3

504

533

184 2412

188

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.860 158/1

563

0.073

534

189/2

535

0.870 160/1

564

0.384

185

536

0.024 161/1

565

0.235

0.182 162/2

566

0.344

537 190

144/2

0.049 163

567

1.497

538

0.053

0.688

139/2

539

568 164

0.539 165/2

569

1.829

144/1

540

210/5

0.024

570 166

0.405

541

211/2

542

0.024 167

571

0.016

0.316

0.081

212/2

543

214/2

168/1

572

0.206 210/8

573

0.040

544

222/5

545

0.016 211/3

574

0.518

357

0.041 212/1

575

0.012

546

387/1

547

0.113 221/1

576

0.445

398

548

0.576 222/4

577

0.849

399

0.077 222/3

578

0.324

549

402

0.413 224/1

579

1.514

550

405/3

551

0.324 228/1

580

0.530

0.429

0.668

234/7

552

234/11

553

388/1

581

0.153 221/6

582

0.384

0.437

0.040

234/13

554

405/2

583

1.347

0.651

235/4-5

555

236

584

0.714

0.450

235/9

556

384/3

585

0.243

0.061

119

557

215/3

586

0.303

0.061

120

558

218/3

587

0.465

0.785

121

559

218/5

588

0.113

0.162

124

560

218/9

589

0.486

0.668

148/4

561

222/1 क

590

0.263

0.972

148/6

562

407/2

591 भाग 1 ]

407/3

2413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.153 158/5

621

0.546

592

407/10

0.320 161/2

622

0.789

593

216/1

594

0.162 162/1

623

0.364

0.101

0.381

217/1

595

356/1

596

165/1

624

0.555

625 42

0.768

0.110

626 44/1

0.445

408/1

597

135/1

598

0.109

627 44/2

0.202

0.149

3.411

396

599

122/5

600

46/1

628

0.210

629 47/1

1.275

601 122/7

0.211

630 47/2

0.809

10

602

0.300

631 48/1

0.166

603 11

0.299

632 48/2

1.214

0.199

0.040

12/2

604

14

605

49/2

633

0.455

634 52/1

1.558

32

606

0.455 52/3

635

0.020

607 33

0.158

636 50/2

2.158

0.424

1.011

74/5

608

51/2

637

0.226

0.268

74/9

609

53/1

638

0.230

0.162

74/7

610

53/3

639

1.437

1.861

36

611

61

640

0.303

0.304

61237

216/2

613

62/1

641

0.319 62/2

642

0.369

217/2

614

0.304

643 62/3

0.372

356/2

615

0.388 63/2

644

0.765

616 408/2

0.449 645

118

617

0.579 144/8

0.223 204/5

646

0.785

123

618

0.275 206/3

647

0.162

0.211

1.359

148/7

619

158/2

620

207/3

648

0.166 210/7

649

0.635

2414

310/2

650

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

0.615

0.344

310/4

679 96

0.312

0.931

651

680 101

0.327

310/6

652

1.380

681 100

0.101

310/10

653

362

0.409

682

102

0.551

0.275

654

103

683

0.716

145/2

655

234/1

0.352 104

684

0.462

1.214

656

234/15

107

685

0.040

657

0.915 139/1

686

0.111

0.409

235/7

658

377/3

659

204/2

687

0.020

0.344

417/2

660

204/7

688

0.035

0.368

417/5

661

689 205/1

0.121

662418/4

0.138 206/2

690

0.413

383/1

663

0.106 207/2

691

0.083 210/6

0.409

383/3

664

692

0.727

0.210 222/6

693

0.150

0.493

391/2

665

391/3

666

310/1

694

0.417

0.110 310/14

695

1.780

395/2

667

234/3

668

0.126 310/15

696

1.400

215/4

669

0.233 310/17

697

0.207

0.121

218/1

310/18

698

0.283

670

218/4

671

0.002 348/1

699

0.002

0.445

218/8

672

349/1

700

0.186

0.122

218/10

359/1

701

1.392

0.113

673

222/13

702 193

0.417

674

0.097 237/2

703

0.526

407/1

675

407/5

676

0.402 370/2

704

0.587

407/8

677

0.429

705 381/2

0.283

0.951

235/3

678

54/3

706

0.004

0.271 55/1

707 भाग 1 ]

2415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011

708 59/3

0.090 59/5

709

0.153

724 237/9

0.186 392/4

0.271 725

710 59/7

0.023 59/9

711

0.207 74/1

712

0.083 74/17

713

0.182 7.14 300/1

0.206

0.080 300/2

715

301/3

716

0.306 717 306

0.095 307

718

0.280

0.450 308

719

0.405 144/9

720

384/4

721

0.405

0.136 237/1

722

237/3

0.053 723

0.227

726 229/4

0.231 227/1

727

0.231 227/2

728

0.203 229/1

729

1.079 229/6

730

1.161 229/9,230/ 9

731

0.648

732 117

0.291

733 151/2

1.210

734 152

0.405 383/4

735

317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों

योगः-

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-07-01.26.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-07-01.26.Ordinary.