मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 26 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011- आषाढ़ 10 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2011
क्र. ई - 1-180-2011-5- एक. इस विभाग के आदेश क्रमांक- ई-1-193-2011-5- एक, दिनांक 13 जून 2011 की तालिका के अनुक्रमांक-10 , जिसके द्वारा श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे (2000 ) कलेक्टर , दतिया को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया गया है , में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर नियुक्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.
2. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन,
2271
भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संचालक, ग्रामीण रोजगार के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 की अनुसूची- II- बी में सम्मिलित उप सचिव मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
3. उपरोक्तानुसार श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एल . एम. बेलवाल, भावसे ( 1983 ) , परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा आयुक्त- सह- संचालक, ग्रामीण रोजगार केवल आयुक्त- सह- संचालक, ग्रामीण रोजगार के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे . साथ ही श्री बेलवाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, परियोजना समन्वयक, डी. पी. आई. पी. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 जून 2011
क्र. 1256-58-10 - अड़तीस 3.- यतः , महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में , राज्य सरकार ने, महात्मा गांधी चित्रकूट , ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 ( क्रमांक 9 सन् 1991 ) की धारा 44 -क की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून 2010 जारी की थी, जिसमें यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की उपधारा ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) तथा ( 5 ) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून 2010 से लागू होंगे;
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 44- क की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को नियत तारीख से और एक वर्ष की कालावधि तक के लिए बढ़ाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जून 2011
क्र. एफ-16-08-2011 - सात 2 ए. - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जे . समीर लकरा , संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री लकरा , संयुक्त कलेक्टर , बालाघाट को उनकी बालाघाट जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा , अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जून 2011
क्र. एफ -1 ( ए) 212-1996- ब-2-दो. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2011
क्र. एफ-1 (ए) 92-99-ब-2- दो. पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 43-11 , दिनांक 7 जून 2011 द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 से 25 जून 2011 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 18 एवं 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है.
(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " त्रिवेन्द्रम " ( केरल ) जाने की अनुमति दी जाती है:-
स्वयं 1. श्री मकरन्द देऊस्कर
पत्नी 2. श्रीमती निधि देऊस्कर
पुत्री 3. कु. सौम्या
पुत्री 4. कु. सानिका भाग 1 ]
2273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
भोपाल , दिनांक 17 जून 2011
क्र. एफ-1 ( ए) 77-2003- ब- 2- दो. डॉ. आशा माथुर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी , इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक, केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 जुलाई 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex- India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: -- 1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगी, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगी.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर, डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं .
भोपाल, दिनांक 20 जून 2011
क्र. एफ-1 ( ए) 217-91-ब- 2- दो. श्री डी. एस. सेंगर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर को दिनांक 25 एवं 27 जून 2011 से 1 जुलाई 2011 तक, कुल सात दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 26 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " नुब्रा वेली , लेह ( जम्मू कश्मीर ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है: - 1. श्री डी. एस . सेंगर स्वयं 2. श्रीमती रीता सेंगर पत्नी ( 2) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. एस . सेंगर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , प्रमुख सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जून 2011
क्र. डी- 15-05-2011- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5190-5347- चौदह -1 , दिनांक 27 जुलाई 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.
और ' चूंकि ' " उक्त मण्डी क्षेत्र " में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) , को अपवर्जित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को अपवर्जित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
अनुसूची
1. अमरपुर ( देवरा ) , 2. बघरवारा, 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर,
सलोरा ( असली ) , 8. रूपनबारा, 5. रही, 6. बनोटा, 7.
दविया जगन , 11. नगरैला , 9. प्राणपुरा , 10.
12. कुटावली, 13. बीरपुर , 14. चिरौना , 15. किशनपुरा , 16. दबियाकला , 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा, 20. नयागांव ( गजोरा ) , 21. मानपुर, 22. राजपुर , 23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा, 25. गुगरी, 26. कुंदनपुर (गुगर ) , 27. लहर्रा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार उपसचिव.
2274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
भोपाल, दिनांक 15 जून 2011
क्र. डी- 15-05-2011-चौदह 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal, the 15th June 2011
No. D - 15-05-2011 - XIV -3.- WHEREAS , by this department Notification No. 5190-5347-14-1 , dated 27th July 1964 issued under the provisions of sub - section (3 ) ofSection 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act , 1960 ( No. 19 of 1960 ) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District , (here in after referred to as the " said market area . " . )
AND, WHEREAS , it is now proposed to alter the limits of the said market area by excluding therefrom the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Khaniadhana Tehsil of Shivpuri District . (here in after referred to as the " said area" ) .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the " said area " From the " said market area" . (here in after referred to as the " said area" ) .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government :-
LIST
1. Amarpur ( Devra ) , 2. Bagharwara , 3. Peepalkheda , 4. Ramnagar , 5. Rhi , 6. Banota, 7. Salora (Asli ) , 8. Rupanwara , 9. Pranpura, 10. Daviyal Jagan , 11. Nagrela , 12. Kutawali , 13. Birpur , 14. Chirouna , 15. Kishanpura , 16. Dabiyakala, 17. Badanpur , 18. Sujwaha , 19. Padra , 20. Nayagawn ( Gajaoura) , 21. Maanpur , 22. Rajpur , 23. Chandupahadi , 24. Garetha , 25. Gugari , 26. Kundanpur (Gugar ) , 27. Laharra .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 15 जून 2011
क्र. डी- 15-05-2011- चौदह 3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 2332-2466-चौदह -1 , दिनांक 30 मार्च 1964 द्वारा शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.
और, चूंकि " उक्त मण्डी क्षेत्र " में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , को सम्मिलित करके उक्त मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को सम्मिलित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :-
अनुसूची
1. अमरपुर (देवरा ) , 2. बघरवारा , 3. पीपलखेड़ा, 4. रामनगर, 5. रही, 6. बनोटा, 7. सलोरा ( असली ) , 8. रूपनबारा , 9. प्राणपुरा , 10. दविया जगन , 11. नगरै ला, 12. कुटावली, 13. बीरपुर, 14. चिरौना, 15. किशनपुरा, 16. दबियाकला, 17. बदनपुर, 18. सुजवाहा, 19. पड़रा, 20. नयागांव ( गजोरा ) , 21. मानपुर, 22. राजपुर , 23. चंदूपहाड़ी, 24. गरैठा , 25. गुगरी , 26. कुंदनपुर (गुगर) , 27. लहरी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
2275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
भोपाल , दिनांक 15 जून 2011
क्र . डी- 15-05-2011-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 15th June 2011
No. D - 15-05-2011 - XIV -3.- WHEREAS , by this department Notification even No. 2332-2466 - XIV - 1 , dated 30th March 1964 issued under the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act, 1960 (No. 19 of 1960) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest Village of Pichhore Tehsil of Shivpuri District, ( here in after referred to as the " said market area . " . )
AND , WHEREAS , it is now proposed to alter the limits of the said market area by including within the area comprising of Villages situated in the following list Villages of Pichhore Tehsil of Shivpuri District . ( here in after referred to as the " said area" ) .
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i ) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by including within at the " said area " From the " said market area " . ( here in after referred to as the "said area" ) .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government : --
LIST
1. Amarpur ( Devra) , 2. Bagharwara , 3. Peepalkheda , 4. Ramnagar, 5. Rhi , 6. Banota , 7. Salora (Asli ) , 8. Rupanwara , 9. Pranpura , 10. Daviyal Jagan , 11. Nagrela , 12. Kutawali , 13. Birpur , 14. Chirouna , 15. Kishanpura , 16. Dabiyakala , 17. Badanpur , 18. Sujwaha , 19. Padra , 20. Nayagawn ( Gajaoura) , 21. Maanpur , 22. Rajpur , 23. Chandupahadi , 24. Garetha , 25. Gugari , 26. Kundanpur (Gugar) , 27. Laharra .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 16 जून 2011
क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति नसरूल्लागंज, जिला सीहोर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-
क्षेत्र
(1 ) ग्राम पंचायत लाड़कुई, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) उप प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः-
( 1 ) आम्बाकदीम , ( 2 ) सुआपानी , ( 3 ) हबीबनगर, (4) सिंहपुर , ( 5) रफीकगंज , ( 6 ) झाली , (7) नवलगांव , ( 8 ) सेवनिया, ( १ ) भिलाई , ( 10) मरियाडो, ( 11 ) टीकामोड़, ( 12 ) सुनेढ़ , ( 13 ) भादाकुई, ( 14 ) गुलरपुरा , ( 15 ) मांगरोल, ( 16 ) लाडकुई, ( 17 ) छापरी , ( 18 ) झिरनिया.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2011
क्र. डी- 15-14-2011- चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
2276
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
Bhopal , the 16th June 2011
No. D- 15-14-2011 - XIV - 3 .--- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated June 2011 the following area of Nasrullaganj of District Sehore shall be Sub market yard namely :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore .
(2) An Area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the Sub market yard namely:-
( 1) Ambakadeem , ( 2) Suapaani , ( 3) Habibnager , (4) Singhpur , ( 5) Rafiqganj , ( 6) Jhali , (7) Navalgawon , (8) Sevaniya , (9 ) Bhilai , ( 10) Mariyado , ( 11 ) Teekamod , (12) Suned , (13) Bhadakuai , ( 14) Gularpura , ( 15) Mangroal , ( 16) Ladkuai , ( 17) Chhapari , (18) Jhiriniya.
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 16 जून 2011
क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1792/12674- चौदह-1 , दिनांक 14 मई 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति नसरूल्लागंज के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-
स्थान
ग्राम पंचायत लाड़कुई तहसील नसरूल्लागंज , जिला सीहोर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे. में )
(2)
(1)
(3) 1
1.096
243
(3)
(2)
(1)
244
0.105 2
245
0.490 3
246/2
0.140 4
5
247/2
0.192
योग 2.023
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- श्री बनवीर सिंह चातक की कृषि भूमि. दक्षिण में - आम्बा रोड. पूर्व में पक्की सड़क एवं नाला. पश्चिम में- श्री रामलाल कृषक की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 16 जून 2011
क्र. डी- 15-14-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.
Bhopal , the 16th June 2011
No. D- 15-14-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Nasrullaganj has been established by this department's Notification even No. 1792- 12674 - XIV - 1 , dated 14th May 1968 shall be market yard namely:-
PLACE
An area of 2.023 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Ladkuai in Tehsil Nasrullaganj of District Sehore .
S. No.
Khasra No. (2)
Area ( In hectare) (3) (1)
243
1.096 1 भाग 1 ]
2277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3)
244
2
0.105 3
245
0.490 4
246/2
0.140 5
247/2
0.192
Total 2.023
BOUNDED BY
On the North by---Agriculture Land of Hg Vanbeer Sing Chatak .
On the South by - Amba Road .
On the East by ---Pakki Road and Nala .
On the West by- Land of Farmer Shri Ramlal .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR, Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 20 जून 2011
क्र. डी- 15-07-2011-चौदह-3-संशोधन.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक डी- 15-07-2011- चौदह-3, दिनांक 9 मार्च 2011 से कृषि उपज मण्डी समिति बानापुरा के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर में उप मण्डी क्षेत्र के स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था, जिसके सरल क्रमांक 1 , खसरा क्रमांक 143/3 , रकबा 2.00 एकड़ त्रुटिवश लिखा जाने के कारण उसके स्थान पर अब खसरा क्रमांक 183/3 रकबा 2.00 एकड़ पढ़ा जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 22 जून 2011
फा. क्र. 3 ( ए) 4-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) जिनकी वर्तमान पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शित है , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) ( यथासंशोधित ) नियम 1994 के नियम 5 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक राज्य शासन, एतद्वारा जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रु. 51550- 1230-58930-1380-63070 है , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है: --
1. श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र
2. कुमारी साधना माहेश्वरी
3. श्री अवधेश कुमार सिंह
4. श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनि. )
5. श्री राजीव आप्टे
6. श्रीमती अलका दुबे
7. कु. जसवीर कौर सासन
8. श्री संजीव कुमार पाण्डे
9. श्री महेन्द्र कुमार जैन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खांन , प्रमुख सचिव.
गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 22 जून 2011
क्र. एफ- 03-43-2011 -दो -ए( 3 ) .- इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-
" बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है .
के स्थान पर
अब यह प्रश्नपत्र सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2011 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.
2278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जून 2011
क्र. एफ- 22-5-2008- आठ. परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2011 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्तागणों को उनके वाहनों के अग्रशीर्ष भाग पर लाल बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीपराज द्विवेदी , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जून 2011
क्र. एफ - 22-5-2008- आठ. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.
Bhopal , the 25th June 2011
No. F - 22-5-2008 - VIII .- In Continuation of Notification F- 22-5-2008 - VIII , dated 4th March , 2011 Powers Conferred Under Rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules 1989. The State Government hereby permits The use of Red Light on the Top front of the Vehicles of Additional Advocate General in the State of Madhya Pradesh .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DILIP RAJ DWIVEDI , Dy . Secy.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मण्डला, मध्यप्रदेश
मण्डला , दिनांक 7 जून 2011
क्र. प.हे. - 2011-624.- मण्डला जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध एवं अन्य बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.
अतः मैं के . के. खरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मण्डला आपत्तिजनक हैजा विनियम, 1983 के नियम 3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मण्डला को अधिसूचित करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि : -
(क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपचार गृहों, भोजनालयों , होटलों , जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : -
1. बांसी मिठाइयां, खराब वस्तुओं, सड़े - गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी.
2. (क) ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल- सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली चाय, काफी, शर्बत, मांस, मछली , आईसक्रीम , कुल्फी आदि खाद्य पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच की बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढंक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणु अथवा दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.
(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश की कण्डिका " क" ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा ना ही ले जायेगा.
(ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूनचा क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित हैं , और अन्य वस्तुओं के अधिग्रहण कराने , हटाने , नष्ट करने या ऐसी नीति के निर्वतन करने के लिए, जिसमें वह भाग 1 ]
मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करता हूं:-
(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
(2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी से पद के नीचे स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय.
ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो . (3)
(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत मण्डला/ नैनपुर/ बम्हनी.
(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत (सर्व ) जिला मण्डला.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्ढे , पोखरों, जल कुण्डी, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में संचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो , प्रभावशील होगा.
के. के. खरे, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विदिशा , मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 7 जून 2011
क्र. 8220- एससी-2011.- मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा ( अ ) विनियमन नियम , 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, जठर , आंत्रशोध आदि रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला विदिशा की सम्पूर्ण सीमा को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह माह की कालावधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा विनियमन नियम, 1979 के नियम 2 के उपनियम ( घ) एवं ( ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक सर्जन, सिविल सर्जन , मुख्य नगरपालिका अधिकारी , आरक्षी अधिकारी, खाद्य निरीक्षक ( स्वास्थ्य) स्वास्थ्य निरीक्षक नगरपालिका/ नगर पंचायत को इस अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिए उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ.
2279
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्र. 8220- एससी- 2011.- विदिशा जिले में संक्रामक रोग हैजा आदि के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.
अतः , मैं, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , विदिशा आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण विदिशा जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि : --
( क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों , जनता के लिए खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदान करने के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : -
1. बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, सब्जियों, मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री पर पाबंदी लगाई जावे.
2. ताजी मिठाईयां, नमकीन , फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शबरत, मांस , मछली , अण्डे, आईसक्रीम , कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें.
3. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे.
4. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्डों, मलकुंड, कूड़ा- करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे और रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे .
5. ग्रामीण क्षेत्र में नाले , तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में न लाया जावे, हैण्डपंप का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे, ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण के पश्चात् जल का उपयोग किया जावे .
6. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धमार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे.
7. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवसायी के अन्तर्गत टंकी की समय -समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे.
(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क " ( 1 ) से ( 7 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
2280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ :-
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हं तथा शासकीय वैद्य , आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् विदिशा/बासौदा/सिरोंज.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर पंचायत नटेरन / कुरवाई/ग्यारसपुर/ शमशाबाद/लटेरी .
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत विदिशा/ बासौदा/सिरोंज/नटेरन /कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी.
[भाग 1 7. स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक विदिशा/ बासौदा/सिरोंज/नटेरन /कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी / शमशाबाद .
3. उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढ़ों , पोखरों , मल सण्डासों, संक्रमक वस्तुओं, बिस्तरों, कुड़- करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी हआते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निर्वतन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे .
4. उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जायेगा.
5. संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी, जो अन्य आर्थित दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.
यह आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील होगा.
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
राज्य शासन के आदेश
गृह ( सामान्य ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 9 जून 2011
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-43-2011 - दो- ए( 3 ) .- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो , के लिये विभागीय परीक्षाएं दिनांक 25 जुलाई 2011 से आयुक्त , जबलपुर, रीवा , भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होंगीः- प्रश्न पत्र (1)
समय (3)
प्रश्न पत्र का विषय
(2)
सोमवार , दिनांक 25 जुलाई 2011
1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित) पुलिस , सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .
प्रात: 10.00 बजे से 3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
4.
दोपहर 1.00 बजे तक.
विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) .
5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
2281 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3)
प्रातः 10.00 बजे से 59 . विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 1.00 बजे तक.
6. दूसरा प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस , सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
7. दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
60. भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों । के लिये.
मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011
9. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
10. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-बी.
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.
12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
13. प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ).
61. विद्युत् संस्थापनाएं - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये .
15. दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
दोपहर : 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
17 . तीसरा प्रश्नपत्र - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
2282
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(3) (1)
(2)
दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये. बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011
20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित ).
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.
24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा" .
63. स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.
25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के ) .
28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि./सु. ) के लिये.
गुरूवार , दिनांक 28 जुलाई 2011
33. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर , तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
34. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
35 . प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
2283 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(3)
(2)
(1)
36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रात: 10.00 बजे से 39. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1.00 बजे तक.
40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
66. प्रथम प्रश्न पत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
42. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
44. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
67 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011
45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग -1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .
47. प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
48. प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
49 . प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .
50. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये .
65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
68 तृतीय प्रश्नपत्र - महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) , पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
2284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3) 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ).
54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
55. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56. द्वितीय प्रश्नपत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
57. प्रश्नपत्र - तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
69 . चतुर्थ प्रश्नपत्र - पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
शनिवार , दिनांक 30 जुलाई 2011
58 . हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
नोट:-( 1 ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-54-98 - दो-ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ-3-102-90 - दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्षों/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई 2011 तक भेजेंगे . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
(5) माह जुलाई, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों क्रमशः क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 सम्मिलित किये गये हैं . अतः इन विषयों में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अधिकारियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें एवं अन्य सभी निदेश पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार ही होंगे .
(6) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें, इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति /जनजाति से संबंधित है एस.सी /एस.टी . दर्शाकर कोष्ठक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. जैन , अवर सचिव.
भाग 1 ]
2285
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 27 मई 2011
प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
1.280 सीहोर नसरूल्लागंज हमीदगंज
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
प्र. क्र. -अ - 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
2.282 सीहोर नसरूल्लागंज बोरखेड़ाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है. (2)
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
2286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
1.379 नसरूल्लागंज घुटवानी
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.
नहर भाग निर्माण हेतु. घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
प्र. क्र. -अ-82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
11.653 सीहोर नसरूल्लागंज किशनपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा ( संयुक्त ) म. परि. मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
भाग 1 ]
2287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
प्र. क्र. -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3)
सीहोर नसरूल्लागंज सीलकंठ
6.115 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज.
अतरालिया उप नहर की टेल माइनर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 10 जून 2011
प्र.क्र.-- 06 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : - तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) मन्दसौर
6.503 भानपुरा
0.840 1.460
लेदीकला लेदीखुर्द ओसरना मोखमपुरा
1.600 योग : 10.403
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लेदी तालाब योजना ( पूरक प्रकरण )
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, गांधीसागर .
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2288
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 13 जून 2011
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 283- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
सतना नागौद
13.100
जमुनातोर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
संभाग , पन्ना.
भिलसाय तालाब के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 15 जून 2011
क्र. दस- भू-अर्जन- फा-529-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11-3080.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) शहडोल जैतपुर
0.857 3.783 0.225 1.754
बंधवाटोला भठिया कोल्हुआ करचुल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बंधवाटोला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल, म.प्र .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर , जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 15 जून 2011
क्र. 949 - भू- अर्जन -2011 .-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
1.214 खरगोन झिरन्या माण्डवा बुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.
देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 950 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) खरगोन
1.350
रेहटिया
झिरन्या
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.
देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
2290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्र. 948 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
डेहरिया
खरगोन
5.505 झिरन्या
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 947 - भू- अर्जन -2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) भीकनगांव
खरगोन
बोरगांव
2.928
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2291 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 17 जून 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-530-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा (2 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
का स्वरूप
लगभग क्षेत्रफल
ख. नं .
के द्वारा अधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) (3)
कुल रकबा (हे. में) (4)
(5)
(6) (1)
गैरतगंज
रायसेन
36/1
1.984
0.525
बेरखेड़ी
बेरखेड़ी जलाशय निर्माण
0.636
48/1/1/3
0.737
हेतु भू-अर्जन .
36/2
0.428
0.243
अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , गैरतगंज.
46/5
1.594
1.999
2.258
37
1.456
38
0.138
0.016
42/2/3/1
3.172
1.456
0.202
39/1/1/1
1.011
39/1/2
2.092
1.456
40
0.551
0.531
2.855
124/1/2
1.861
124/2
1.218
1.220
41
0.206
0.206
43
0.361
0.361
42/1
2.833
2.833
42/2/2
1.672
1.537
42/2/1/1
3.298
3.298
42/2/1/2
0.607
0.607
44/1
2.023
2.023
44/2/3/2/2
1.273
0.809
118
2.331
2.331
120
0.963
0.963
44/2/1/1/1
0.648
0.648
44/2/2/3
1.214
1.051
44/2/3/1/2
1.214
1.214
44/2/3/2/1
0.405
0.405
44/2/1/1/2
0.648
0.648
44/2/2/2
1.214
1.214
44/2/1/1/3
0.708
0.708
44/2/2/4
0.890
1.214
44/2/1/2
0.117
0.117
44/2/3/1/1
0.405
0.041
0.405
44/2/2/1
0.405 2292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) 46/1
1.271
1.047
46/2
1.821
1.619
46/3/1/1
0.648
0.971
46/3/1/2
0.971
0.648
46/3/1/3
0.486
0.324
48/2/5/1
0.486
0.267
46/3/2
0.809
0.607
46/4/2
0.809
0.607
46/4/1
1.619
1.214
47
0.089
0.089
48/1/1/1
1.214
1.214
48/1/1/2
1.214
1.214
48/2/4
2.428
0.405
48/2/5/2
0.971
0.534
48/2/5/3
0.971
0.534
48/2/6/1
1.214
0.802
48/2/6/2
1.214
0.769
48/2/7/1
0.405
0.405
220/49/2/1
0.809
0.809
48/2/7/2
0.809
0.809
1.960
48/2/8
2.428
1.823
48/2/9/1
1.823
48/2/9/2
0.607
0.202
48/2/10/1
1.010
1.010
48/2/10/2
1.416
1.416
48/2/11/1
1.112
1.112
48/2/11/2
1.112
1.112
49
0.146
0.146
116/2/2
5.754
1.700
117
0.081
0.081
119/1
1.422
1.422
122
0.134
0.134
0.117
121
0.117
0.113
123
0.113
220/49/1/1
1.019
1.422
48/3
0.085
0.085
220/49/3
2.428
1.214
220/49/1/2
0.740
1.354
0.405
220/49/2/2/1
0.240
50/2
0.848
0.202
50/1
1.680
0.288
48/2/2/2
0.202
1.214
0.405
220/49/2/2/2 1.214
60.048
योग :
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011
प्र. क्र. 03- अ-82-10-11-(भू- अ.अ.)- 11- सात- 1- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
2.92
देवरी,
कुण्डम
जबलपुर
प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डोली जलाशय की माइनर नहर के लिये.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 04 - अ- 82-10-11- ( भू- अ.अ. ) - 11- सात 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(3)
0.85 कुण्डम डोली,
जबलपुर
प.ह.नं. 61/8,
न.बं. 78
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
प्र. क्र. 05 - अ-82-10-11- भू- अ.अ.- 11- सात- 1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
3.29 जबलपुर कुण्डम देवरी, प.ह.नं. 61/8, न.बं. 347
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ - 82-10-11 - भू- अ.अ.- 11 - सात - 1 - सात - 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
2.39 कुण्डम
जबलपुर
जमोड़ी, प.ह.नं. 61/8, न.बं.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डोली जलाशय की मुख्य नहर के लिये.
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011
प्र.क्र. 08 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (4)
6.000 घुवारा
छतरपुर
देवपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , विजावर.
भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.
प्र.क्र . 09 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (2)
(3)
(1)
(4)
3.000 घुवारा
छतरपुर
मनकपुरा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर.
भेलदा तालाब के बांध निर्माण एवं भराव क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेलदा तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 जून 2011
क्र. 1002- प्रका- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
बरा 396
0.199
रीवा हुजूर रीवा
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा, म. प्र .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों का अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 21 जून 2011
क्र. भू- अर्जन- 2011-165.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 8 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के पद ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील ग्राम
अनुसूची भूमि का विवरण ( हेक्टेयर में ) निजी शासकीय योग
धारा 4( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (8)
(7)
(3) मदकोटा
(4) 73.22
(5) 263.22
(6) 336.44
(2) बडौद
(1) शाजापुर
जल संसाधन कार्यपालन यंत्री संभाग , शाजापुर,
336.44
म.प्र.
योग :
263.22
कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
नोट .- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , अनुभाग आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 25 मार्च 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-2010-11-क्र. 150.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-देवास
(ख) तहसील-हाटपीपल्या
(ग ) ग्राम- हाटपीपल्या
(घ) क्षेत्रफल-0.381 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.381
949/3ख/2पैकी
योग .. 0.381
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कृषि उपज मण्डी प्रांगण विकास विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली एवं सचिव , कृषि उपज मण्डी हाटपीपल्या के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 29 मई 2011
रा.मा. क्र. 13 अ-82 वर्ष 2010-2011 पत्र क्र. 7090- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) ग्राम- मेहगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.320 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
134/1
0.080
0.120
134/2
0.020
185/1
132/1
0.420
0.100
137
0.200
170/2
170/3
0.150
0.120
171,172
0.030
166/2
0.080
170/4
कुल योग 1.320
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मेहगांव जलाशय के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 6 जून 2011
राजस्व प्रकरण क्र. 08- अ- 82-2010-11 .-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 2298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- नेपानगर
(ग) ग्राम- धुलकोट
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.99 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
245
0.10
246/1
0.14
294
0.12
227
0.19
181
0.07
180
0.06
0.11
179
88/1
0.05
89
0.15 योग .. 0.99
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कुम्हार नाला तालाब योजना उप नहरों के कार्य हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 10 जून 2011
प्र. क्र. 04 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की श्रीनगर तालाब से नहर योजना के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मंदसौर
(ख ) तहसील- भानपुरा
(ग ) ग्राम-नावली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टर .
सर्वे नम्बर (1)
766/2
रकबा (हेक्टर में) (2) 0.142 0.142
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्रीनगर तालाब से नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 15 जून 2011
प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: - ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- उदयपुरा भाग 1 ]
2299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(ग) ग्राम- बुधनवाडा, बडगंवाकलॉ, मुरपार, मोहडपपलई, बम्होरी , देवरी
(घ) कुल अर्जित रकबा-50-569 हेक्टर
ग्राम- बुधनवाडा
खसरा नं .
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
(हे.में)
वाला रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
0.066 99/1/1
2.407
99/1/2
0.264
2.402
2.428
0.251 99/2/1
0.330
2.384
99/2/2
134/1
1.214
0.198 134/2
0.079
1.173
132
0.120
1.441
214
0.280
2.444
213/2
0.036
0.607
217
1.052
0.119 98/1/2/4
0.260
0.405
102/1
0.534
0.152 216/3
0.793
0.083 46/1/1
1.820
0.144 46/1/2
0.188
0.072
0.165 97
2.489
1.651
0.184 96
114/1
0.183
0.619
114/2
0.627
0.090 115/1
0.530
0.061 115/2
0.137
1.619
116/2
0.746
0.030
3.205
137
0.018 138
3.209
0.484 139
1.598
0.332 140
2.023
0.265
0.054
1.125
231
0.421
0.090 236
238/1
1.753
0.126
0.024 240/1
2.128
1.700
240/2
0.066
(3)
(2)
(1)
0.167 145
1.437
2.302
0.216 146
0.207
3.266
186
0.167 184/3/2
1.790
2.673
0.081 185/1
0.059 185/2/1/1
0.809
0.005
0.529
185/2/1/2
1.337
0.227 185/2/2
0.158 198
6.398
0.184
0.809
201/2
0.095 201/3
0.859
0.045 201/4
1.214
0.124 201/1
1.886
0.122 202
2.448
0.014
0.809
203/2
2.752
0.018 277/1/1
0.122 277/2
1.011
1.011
0.108 277/3
0.009 277/1/3
0.809
0.113 278/1
1.619
5.764
0.112 283/1
0.117
2.000
283/2
3.436
0.079 307/1
0.110
3.436
307/2
0.175 308/1
1.729
309
0.296
2.182
0.144 355
1.522
0.080
0.930
356/1
0.068
0.466
356/2
0.022 385
0.466
0.198 386/1
0.949
0.022 231
1.125
0.247 235
2.213
0.809
0.112 237/1/1
0.094 237/2
0.405
1.753
0.049 238/1
2.128
0.031 240/1
0.013
1.283
242/2
1.283
0.076 242/1
0.117
2.103
0.043 112/1
0.603
0.603
0.087 112/2 2300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(3) (1)
(2)
0.866
148/2/1
0.022 149
0.551
0.121 150/1
0.166
0.744
150/2/2
2.024
0.175 151/1
1.125
0.094 183/1/1
2.405
0.072 183/2/2
1.214
0.099 182
1.214
0.117 181/2/2
1.619
0.041 175/1/1/1
0.405
0.108 175/2
0.777
0.175 180/2
1.112
0.162 179
0.450
0.058 204
1.214
0.162 205/1
1.214
0.405 176
0.203
1.983
206/2
1.420
0.018 221/2
1.011
0.054 222
0.968
0.068 259
1.744
0.265 271
4.569
0.031 272
4.257
0.427 273/2
1.214
0.225 275
4.711
0.346 276
6.074
0.184 305
2.958
0.202 306/2
1.682
0.189 299
1.012
0.018 300/1
1.619
0.099 301
4.205
0.220 304
3.266
0.099 331
0.713
0.045 296/1
1.101
0.108 296/2
1.101
0.115 298
2.023
0.252 311/1
0.348
0.045 310
3.132
0.202 313/2/1
0.457
0.019 313/2/2
2.832
0.222
ग्राम- बडगंवाकलॉ
5/3
2.023
0.051 5/4
2.023
0.045 5/1
0.710
6.189
(1)
(2)
(3) 13/1
1.384
0.086 13/2
1.384
0.133 5/2
6.207
0.158
0.148 11
4.569
47/1/2
0.192
1.890
0.106 7/2/2
0.809
1.619
0.195
0.223 17
2.428
0.223 12
5.325
0.090 18/2
1.619
0.247 16
2.428
0.018 15/2/1
1.214
0.292 9/1/1
1.860
2.428
0.068 9/2/1
4/2/1
2.707
0.022
0.917
0.068 15/2/2
15/1/2
0.809
0.059 15/1/1
1.512
0.086
0.060
4.552
9/1/2
9/3/2/1
0.809
0.152
1.133
0.090 48
ग्राम-मुरपार
0.201 71/1
4.051
0.078 71/2
0.405
72/1
0.135
1.234
12.847
70/2
0.193
0.086 19/1/1
1.142
0.172 18/3
1.146
22/1
0.042
1.797
0.062 22/2/1
0.315
0.067
0.899
24/2/1/2
0.766
0.009
0.135 24/2/2
1.517
1.214
0.096 23
0.126 25/2/2
0.809
26
7.527
0.166
0.096 28/1/1
1.619
2.833
0.033 28/1/2
0.096 28/2
2.023
78/2
6.069
0.531
0.309 99/1
1.619
0.018 99/2
1.404
0.067 100/1
0.498 भाग 1 ]
2301
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3) 100/2
0.494
0.494 101/1
0.498
0.188 101/2
2.019
0.386 86/2
1.787
0.171 86/1/2
1.124
0.019 77
7.803
0.377 75
0.130
1.987
72/2
1.214
0.117 102
1.299
0.171
ग्राम-मोहडपपलई
25/1
2.152
0.031 26/1/1
0.809
0.225 26/1/2
1.020
0.248
1.643
28
0.435 124/1/1
3.415
0.300 124/1/2
1.036
0.075 124/2
1.011
0.143 159/1/1
2.428
0.473 122/2
2.237
0.387 116/2
1.433
0.353 115/2
1.036
0.353 208/1
1.206
0.133
1.214
208/2
0.169 7/1/2
1.214
0.157
1.727
6/1
0.068 6/2
1.725
0.112
0.247 6/3
1.725
5/2
1.289
0.157
0.769
129
0.135 137
1.542
0.198
0.870
143
0.195 16/1/1
1.283
0.126 18/1
1.060
0.108 18/2/1
0.530
0.245 20
2.120
0.099 19/2
1.116
0.126 19/1/2
1.113
0.121 21
1.424
0.148 22
2.428
0.090 53/1
1.295
0.085 53/2
1.214
0.225 54/2/2
0.749
0.112 55/1
2.806
0.013
(3)
(2)
(1)
0.172 56/1
1.619
0.060 57/1/4
7.017
0.130
0.698
197
1.372
0.115 196
0.328
0.018 189
0.644
0.090 186
0.130 205/1
1.976
2.225
0.184 205/2
0.102
3.011
204
210
0.195
4.727
0.110 251/1
1.214
251/3/2
1.417
0.019
0.090 252/1
2.594
0.078 250/2
0.809
0.137 250/3
0.886
1.435
0.020 249/1
1.011
0.117 249/2
0.113 249/3
0.809
ग्राम-बम्हौरी
0.809
0.270 50/1/2
0.216 51/2
1.129
0.248 54
1.137
0.201
1.137
55
3.646
0.300 44
2.965
0.012 77/2/2
0.248 49
2.594
0.324 77/2/1
5.937
0.084 77/1/2
2.969
2.965
0.192 77/1/3
0.030 106/3
2.594
3.403
0.254 106/4
100
1.133
0.333 101/2
0.113
1.012
0.506
101/1
0.108
0.389 103
4.957
0.103 268
0.603
0.827
0.166 48/1
0.013 48/2/1
0.434
47/1
5.261
0.225
3.813
0.280 220/4
221/3
4.500
0.254
0.200 222/3
1.999
0.216 266
1.315 2302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(2)
(1)
(3) 222/4/1
2.044
0.103 254/3
1.065
0.184
0.720
255/4
0.162 36
2.930
0.230 35/1
1.356
0.090 255/6
0.720
0.067 33/1
2.120
0.187 33/2/1
1.619
0.152 33/2/2
2.028
0.136 19/2
0.809
0.110 124
0.129
0.911
125
0.911
0.062 126/1/1/1
0.809
0.117 33/2/3
2.028
0.136 126/1/1/2
0.117
1.214
132
2.291
0.238 133
0.648
0.043 204/2
1.856
0.117 203/2
2.936
0.254 183/1
0.405
0.020 183/2
0.405
0.043 183/3/1/1
0.405
0.031
1.639
183/3/1/2
0.169
2.772
182
0.162 181/1
1.667
0.162 56
1.842
0.164 53
0.050
1.141
164
1.978
0.054 163
1.983
0.165 60
2.121
0.016 59/1
1.214
0.164 59/2/1
0.841
0.020 74/2/2
0.405
0.040 73
2.145
0.175 72/3
2.775
0.144
2.051
59/2/2
0.176 89
0.413
0.030
1.295
0.180 99/1
7.406
0.796 102
97
1.222
0.022 271/1/1
0.405
0.086 80
2.120
0.216
1.238
0.212 81
271/2/1/2
0.405
0.020
(3) (1)
(2)
0.607
0.078 271/2/2
0.202
0.058 279/1/1/2
181/2
1.667
0.144
0.273 285/2
4.139
2.776
281
0.273
0.040 283/2
0.579
0.060
3.768
282
262/1/1
1.065
0.098
1.065
0.086 262/1/2
ग्राम- देवरी
316/1/1/1
1.923
0.105
0.226 316/1/1/2
0.405
0.378
1.214
316/1/2
0.135 316/2/1
1.112
0.108
0.809
319/1
0.171
1.417
321/2
4.803
0.162 324
325
5.710
0.247
0.809
0.108 319/2
0.067 287
1.509
0.090 286
1.311
338
4.452
0.157
0.360 340
7.984
1.214
0.140 330/2
0.045 330/5/1
0.202
0.068 330/5/2
0.405
0.137 343
1.170
0.125 346
4.621
0.180
0.863
348/1
0.036 347/2
2.558
1.012
500
0.096
0.048 490/1/4
1.214
490/1/2
0.809
0.030
0.120 490/2/2
1.214
0.024 490/2/3
0.405
1.214
0.120 490/2/4
486/1/3
3.318
0.144
0.132 486/2
5.098
485/1
2.011
0.180
4.767
0.216 342
0.080
1.619
351/2
0.126
1.214
351/3
0.162 356/2
2.428 भाग 1 ]
2303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3) 354/1/1
1.012
0.054 354/1/2
1.012
0.054 354/1/3/2
0.809
0.108 354/2
2.428
0.144 358
3.783
0.150 362/1
0.206
3.238
308/1
0.817
0.105 308/2
0.809
0.195 362/2
2.879
0.222 355
3.238
0.006 306
2.278
0.465 307
0.850
0.045 313
1.619
0.120 315/1
0.817
0.101 315/2
1.619
0.108 योग .. 647.678 50.569 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोघा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 15 जून 2011
क्र. 795 -वाचक- प्र. क्र. 14-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम- पिपरी ( पूरक )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.139 हेक्टर.
सर्वे नं.
निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.941
131//3 /3/1 , 331/3/2/2
131/3/1
0.093
0.105
251/1/1 , 252/1
योग : 1.139
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 124975 मी. से 127090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
धार, दिनांक 17 जून 2011
क्र.809 -वाचक- प्र.क्र. 03- अ- 82-2010-11 संशोधन. कार्यालय पत्र क्र. /वाचक/प्र . क्र. 03/अ- 82-2010-2011.- धार, दिनांक 18 मार्च 11 , ग्राम पिपलटोका , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 1.544 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1157 पर दिनांक 1 अप्रैल 2011 के अंक में तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः नवभारत में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में तथा चौथा संसार में दिनांक 31 मार्च 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- पिपलटोका 2304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.544 हेक्टर.
पूर्व में प्रकाशित
अब प्रकाशित होने वाला संशोधन
सर्वे नम्बर
रकबा
सर्वे नम्बर
(हे. में)
रकबा (हे. में) (2)
(1)
(2)
(1)
0.187
19/4
9/4
0.187 15
0.035
16
0.035 शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.
धार, दिनांक 20 जून 2011
क्र. 6546 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- मुकुन्दपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.098 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(2)
(1)
23/1
0.120
24
0.040
25
0.060
27
0.150
37
0.048
39/1
0.085
0.085
39/2
47/1/1
0.040
54/10/1
0.012
0.140
55/1
56/8
0.024
56/9
0.024
58
0.140
60/3
0.066
0.016
60/6
(1)
(2)
60/7
0.016
0.016
60/8
60/9
0.016
1.098
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यलय में कार्यलयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 16 जून 2011
क्र. 15 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग ) नगर/ग्राम- काशीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.875 हैक्टेयर निजी भूमि-5.875 हैक्टेयर
भू-अर्जन खसरा नं.
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)
(2)
0.051
258
200
0.046
316/1
0.092
316/2
0.092 भाग 1 ]
2305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2) 378
0.102 379
0.152 416
0.030 421
0.046 422
0.046 424
0.030 426/1
0.080 426/3/1
0.040 428
0.001 429
0.076 516/1
0.184 528/2
0.092 530
0.184 531
0.135 535
0.110 588
0.129 590/1/अ
0.140 590/2/अ
0.084 590/1 /ब
0.083 597/अ
0.184 597/1 /ब
0.100 597/ख/2
0.024 597/3/ख
0.048 600/1
0.082 601
0.010 602/1
0.184 602/2
0.046 602/3
0.092 603/2
0.092 603/3
0.016 608
0.092
0.030 610
615
0.061 616
0.030
0.061 617
618/अ
0.368 619
0.018
0.076 671
(2)
(1)
673
0.215
674
0.092
676
0.107
0.048
681/अ
0.092
682
0.046
713
0.012
714
715
0.070
0.061
719
720
0.061
0.016
721
0.252
722/1
0.030
730
811/1
0.034
811/2
0.034
811/3
0.034
812
0.016
0.025
831
832
0.035
0.030
833
0.056
839
0.015
840
843/1
0.019
0.038
843/2
843/3
0.019
0.030
844
0.030
845
0.047
864
0.114
865
0.021
868
0.061
869
0.061
871
0.245
872
873/615
0.110
5.875
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
2306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
क्र. 16- अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग ) नगर/ग्राम- नन्दगाय ( खुर्द )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.867 हैक्टेयर निजी भूमि-2.867 हैक्टेयर
भू-अर्जन खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
140
0.300
150
0.013
151
0.089
152
0.016
153
0.051
154
0.046
155
0.015
167
0.038
169/1
0.107
169/2
0.108
174
0.163
192
0.112
206/1
0.015
207
0.076
208
0.010
209
0.015
211
0.092
212/2
0.078
213
0.007
214/1
0.010
214/2
0.008
227
0.122
228/1
0.013
(2)
(1)
0.012
228/2
0.115
246
0.112
247
0.162
248/1
248/2
0.161
249
0.281
273
0.061
0.102
274
276
0.192
285
0.165
2.867
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 17- अ- 82- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग ) नगर/ग्राम- रमपुरां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.114 हैक्टेयर निजी भूमि-11.114 हैक्टेयर
भू-अर्जन खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
21/1/5
0.117
21/1/8
0.100
0.025
21/2
21/3/1
0.111
0.106
21/3/2
0.047
21/4/1
21/4/2
0.047 भाग 1 ]
2307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2) 224/1
0.050 224/2/1
0.040
0.040 224/3
0.010 224/4
0.050 224/5/1
0.040
0.045 224/5/2
227/1
0.060
0.060 227/2
0.050 227/3/1
227/3/2
0.020 227/4
0.050
0.130 229/2
231
0.240
0.110 234/1/1
0.110 234/1/2
0.050 234/3
0.220 234/4
234/5
0.060 234/6/1/1
0.260
0.060 234/6/1/2
234/6/2
0.060 236
0.160
0.050 258
259
0.050 272
0.060 273
0.151 274
0.020 275/1
0.044 277
0.350
0.040 293/1
293/2
0.081 294
0.096 296
0.096 297
0.054 298
0.128
0.020 299/अ
0.015 299/ ब
(2)
(1)
299/2
0.015
322
0.010
0.025
323
0.016
324
325/1
0.012
0.060
325/2
327/1
0.080
327/2
0.080
0.020
330/1
0.020
330/2
0.160
331/4
0.400
333
337/1/1
0.010
337/1/2
0.050
0.047
337/2/1
0.047
337/2/2
337/2/3
0.100
0.014
437
0.025
467
468
0.035
469
0.045
470
0.045
471/1
0.024
471/2
0.024
472/1
0.010
472/2/1
0.016
504
0.096
505
0.110
506
0.019
510/1
0.015
0.020
510/2
513/1
0.030
513/2
0.010
0.020
513/3
0.006
514
515/1
0.090
0.015
515/2/1
515/2/2
0.020 2308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2) 517
0.220 537/1
0.020 537/2
0.020 537/3/1
0.010
0.010 537/3/2
538/1/1
0.005 538/1/2
0.005 538/2
0.010 538/3
0.010 539/1/1
0.055 539/1/2
0.050 593/2
0.010 595/1/1
0.030 595/1/2
0.030 595/2
0.040 595/3
0.070 596/2
0.040 597
0.080
0.005 599
600
0.029 601
0.029 602/1
0.130 605
0.160 610/1
0.050 610/2
0.100 611/2
0.040
0.280 614/1
614/2
0.060 632
0.200 633/1
0.210 636
0.290 637
0.112 649
0.232 660
0.013 661
0.026 664
0.019 665
0.064 666
0.096
(2)
(1)
0.100
667/ब
669
0.013
670
0.052
0.056
671
0.076
672
778/1
0.230
0.060
778/2
837/1/1
0.130
0.020
837/1/2
0.150
837/2
865/1
0.130
0.076
894
897
0.166
0.195
898
0.180
900/2
901
0.040
902/1
0.100
0.120
902/2
0.016
903
0.600
904/1
904/2
0.120
11.114
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
छतरपुर, दिनांक 17 जून 2011
प्र. क्र. 86 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चंदला भाग 1 ]
2309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(ग) नगर/ग्राम- रमझाला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.845 हेक्टर .
भू- अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)
(2)
560/1/1
0.032
560/1/2
0.070
561/1
0.018
561/2
0.073
562
0.050
563
0.067
564
0.018
584
0.215
585
0.080
586/1
0.112
586/2
0.045
586/2/2
0.065
योग : 0.845
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यासबदौरा वितरक नहर के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 102 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- सिमरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.707 हेक्टर.
भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) (2)
(1)
212
0.054
213
0.070
214
0.142
219
0.058
220/1
0.050
220/2
0.043
224/1
0.076
224/2
0.020
225
0.018
0.030
264
265
0.036
266
0.166
0.030
267
268
0.118
280
0.050
281
0.043
0.015
282
301
0.123
302
0.128
0.043
303
382
0.028
0.022
383
0.008
394
0.042
395/2
395/3
0.082
0.040
395/4
396
0.030
397
0.080
0.012
401
0.034
487/1/1/1
0.030
487/1/1/2
487/1/2/2
0.064
487/1/4
0.072
0.043
493
0.070
494/1
0.077
494/2
495
0.098
496
0.043 2310
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
500
0.012
501
0.063
502
0.038
519/2
0.138
520
0.082
523
0.080
532/503
0.050
536/383
0.056
योग : 2.707
(
2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .
छतरपुर, दिनांक 22 जून 2011
प्र. क्र. - 63- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम- भगौरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.614 हेक्टर.
खसरे का क्षेत्रफल
अर्जित
भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या
(हेक्टर में)
(1)
(2)
भगौरा , माइनर नं. 1
822/1
0.02
822/2
0.04
823
0.06
(2)
(1)
0.23
829
0.095
830
834
0.06
835
0.08
836
0.005
854
0.075
846
0.03
0.05
848
849
0.022
850
0.03
0.12
852
853
0.14
872/2
0.108
0.114
872/3
873/3/2
0.12
0.080
873/3/1
897
0.14
0.02
898/1
0.04
898/2
899/1
0.08
899/2
0.06
902
0.12
912
0.09
913
0.12
0.100
914
916
0.002
924
0.07
925
0.052
927/1
0.034
0.93
929
2.500
योग :
भगौरा , माइनर नं. 2 नहर
0.095
1046
1047
0.09
0.035
1053
1055
0.108
0.400
1279/1/2
1280
0.002
0.032
1281
1282/1
0.152
1282/2
0.215 भाग 1 ]
2311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(2)
(1)
1283/1
0.33
1291
0.048
1292
0.076
1298
0.06
1299
0.062
1300/1
0.197
1309
0.12
0.241
1310
1313
0.048
1314
0.073
1315
0.084
1316
0.04
1320
0.02
1322
0.11
1323
0.152
1324/2
0.165
2.955
योग :
दुमखेडा, वितरक क्र. 1 नहर
1200
0.005
1202
0.069
1210
0.126
1211
0.095
1212
0.067
1214
0.195
1215
0.023
1221
0.052
1222/2
0.256
1222/4/1
0.076
1222/5/2
0.138
1391/1215
0.057
योग : 1.159
कुल योग : 6.614
( 2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की भगौरा माइनर नं . 1 , 2 एवं दुमखेड़ा वितरक क्र. 1 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 63 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - चंदला
(ग ) ग्राम- छतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.517 हेक्टर .
खसरे का क्षेत्रफल
अर्जित
भू-अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या
(हेक्टर में)
(2)
(1)
छतपुरा, माइनर नं. 1
0.005
211
0.070
214
0.004
215
216
0.110
217
0.09
0.004
232/3
0.111
234
235
0.004
236
0.168
237
0.05
0.044
241
0.05
242
0.033
514/2
0.080
515
516
0.048
517
0.044
518
0.044
0.03
519
0.025
539
0.066
540
542
0.133
558/1/1
0.065
0.035
558/2
0.015
561 2312
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
566
0.21
569
0.08
570
0.002
1.620
योग :
छतपुरा, माइनर नं. 2
277/2
0.18
304
0.070
305
0.048
0.040
306
307
0.025
308
0.080
309
0.051
346/1
0.002
346/2
0.002
348/2
0.033
460/2/1
0.082
464/1
0.15
0.100
465
466
0.064
475
0.200
481
0.130
482
0.010
488/3/1
0.30
489
0.100
490/1
0.03
490/2
0.03
490/3
0.03
491
0.100
277/1
0.14
योग : 1.897 कुल योग : 3.517
(2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की छतपुरा माइनर नं. 1 , एवं 2 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र.- 68 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- रावपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.470 हेक्टर.
खसरे का क्षेत्रफल
अर्जित
भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या
(हेक्टर में )
(2)
(1)
54/1
0.105
54/2
0.030
55
0.105
0.030
56/1
0.075
177/1
178
0.075
180/1
0.050 योग : 0.470
(2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उदयपुर वितरक शाखा नहर की भगौरा माइनर नं. 1 , एवं 2 नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 17 जून 2011
क्र. 01 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद भाग 1 ]
2313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-जबलपुर
(ख ) तहसील-कुण्डम
(ग ) ग्राम- बटई, प.ह.नं. 07
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
206
0.38
308
0.02
0.07
306
0.16
305/1 , 305/2
304
0.20
287
0.36
0.15
293/1 , 293/2
294
0.02
0.03
295
296
0.08
224
0.30
0.28
212/1 , 212/2
213
0.02
211
0.10
197
0.42
0.22
193
192
0.24 योग : 3.05
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 02 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.ज. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-जबलपुर
(ख ) तहसील-कुण्डम
(ग) ग्राम- डुगरगवां , प.ह.नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.03 हेक्टर .
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
150
0.05
159
0.18
160
0.02
0.06
161
162
0.72
1.03
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डुगरगवां जलाशय के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 जून 2011
क्र. 299 - भू- अर्जन- 11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर 2314
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(ग) नगर/ग्राम- भैसासुर, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.506 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
भू-अर्जन हेतु वांछित रकबा (हेक्टर में) (3) (1)
231
0.596
0.596 232
0.596
0.596
233
0.533
0.533
0.376
241
0.376
1.536
234
1.536 238
0.073
0.073 240
0.428
0.428
0.548 235/1 /क
0.548
239/2
0.125
0.125 242/1ख
0.486
0.486 242/2
0.209
0.209
5.506 योग .. 5.506
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेंन्टेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 300- भू- अर्जन-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- खेरवाकला, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.007 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में ) (3)
(2)
(1)
446
0.282
0.195 457/1ख
0.040 0.497
452
0.303
0.303
0.365 451/2
0.365
0.320 454
0.690
458
0.219
0.140
0.220 459
0.272
461/2
0.593 0.669
464
0.355
0.355 467
1.484 1.484
0.387 0.387
472
0.491 473
0.491
474
0.334
0.334
0.261 475
0.261
476/2
0.794
0.794
0.401 478
0.418
1.359 479
1.359
0.595 480/1क
0.659
0.397 448/1
0.397
0.282 450/1
0.282
0.706 0.706
453/1
0.011 566/453/1
0.011
453/2
0.353
0.353 566/453/2
0.005 0.005
0.352 453/3
0.352
0.005
566/453/3
0.005 462/2
0.384
0.384
0.384 462/3
0.384
0.324 462/4
0.324
0.207 0.207
463/1 क
0.052 470/1
0.052
463/1 ख
0.199
0.199 463/1 ग
0.199
0.199 463/ 1 घ
0.199
0.199
0.199 0.199
463/ 1 ड
1.003 463/2
1.003
0.052 470/2
0.052
0.294 466/1 क
0.294 भाग 1 ]
2315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3) 466/3
0.376
0.376 468/क/ 1
0.292
0.292 468/क/2
0.293
0.293 468/1 ख
0.293
0.293 468/2
0.292
0.292 469/1
0.397
0.397 469/2
0.397
0.397 471/1
0.413
0.413 565/466/1
0.010
0.010
19.650
17.007 योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेटेशन सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 301 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- लोही, प.ह.नं. 25
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.617 हेक्टर.
खसरा क्र.
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किए जाने वाला रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
(3) 324
0.021
0.02
325
0.05
0.052 326
0.06
0.063 327
0.02
0.021 331
0.17
0.167 328
0.02
0.021 329
0.14
0.136 330
0.14
0.136 योग .. 0.617
0.617 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 302 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- भरौली , प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.955 हेक्टर.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 144
0.325
0.081 147
0.031
0.031
0.167
0.083 161
162
0.073
0.073
0.105 163
0.209
0.125
0.075 178
0.073
0.073 179
0.167 623
0.167
0.334 631
0.334
0.282 633
0.282
0.084
180
0.084 649/1
0.149
0.149 650/1
0.118
0.118
0.352
670/2
0.352
0.115
0.115 670/1क
0.094
0.094 630/3
0.209 670/ 1ख
0.209
0.209 670/ 1 ग
0.209
0.146
0.079 190
0.090 191
0.178
192
0.084
0.084 2316
(2)
(1)
(3) 193
0.050
0.167
216
0.105
0.105 217
0.125
0.125 218
0.084
0.084 615/1ख
0.127
0.127 674/1ख
0.031
0.031
614
0.063
0.063 615/1 क
0.127
0.127
0.070
615/1 ग
0.070 220
0.280
0.449
586
0.512
0.260 627
0.282
0.282 588
0.178
0.178 590
0.199
0.199
604
0.063
0.063 606
0.042
0.042
0.042
602/1
0.042 602/2
0.031
0.031 603/1
0.084
0.084 603/2
0.084
0.084 610
0.261
0.261 618
0.209
0.209 624
0.167
0.167
630/2
0.042
0.042 630/1
0.209
0.209 625
0.146
0.146 626
0.094
0.094
0.240
0.060 634
639
0.261
0.065 640
0.261
0.066 641
0.271
0.065 646
0.408
0.408 647
0.125
0.125
0.167 653
0.167
658
0.115
0.115 659
0.303
0.303 704/1
0.294
0.099 675
0.136
0.136 615/2
0.324
0.324 692/1 क
0.309
0.309 692/1ख
0.309
0.309
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(3) (1)
(2)
0.293
0.150 697
0.115
0.115
1512/672/1 क
0.261
0.261
1544/691/1
660/1
0.157
0.157 616/2
0.094
0.094
0.418 632/1
0.418
0.105
0.105
632/2
645/1
0.204
0.204 645/2
0.204
0.204
0.269 649/2
0.269
0.309
670/3
0.309 651/1
0.199
0.199
0.011 661/1
0.011
0.089 676/1 /क
0.089
0.089 676/1ख
0.089
676/2
0.178
0.178
0.509 690/1
0.595
703/1
0.092
0.221
705/1
0.146
0.105 670/5
0.504
0.504
12.955 योग . .15.501
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 303 भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर भाग 1 ]
2317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(ग) नगर/ग्राम- इटहरा, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.837 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला रकवा ( हेक्टर में) (3) (1)
(2)
4
0.105
0.105 5
0.094
0.094 7
0.314
0.314 23
0.24
0.24 42
0.199
0.154
0.334
0.334 24
0.261
0.261 26
0.314
0.314 27
0.178
0.178 28
0.428
0.428 34/1
0.12
0.12 35
0.293
0.293 37
0.271
0.271 38
0.157
0.157 41
0.188
0.188
0.251
0.251 54
52/1
0.105
0.105 55
0.366
0.366 195
0.313
0.313
60
0.612
1.599
97
0.721
0.354
2.153
189
0.23 191/1क 1
0.331
0.331
0.146
191/1क2
0.146 196
1.098
0.05 197/1
0.011
0.011 197/2
0.010
0.010 197/3
0.010
0.010
0.188
194/1
0.188
4.023
0.59 199
0.210
607/199/1
0.049 208
0.136
0.136
209/1
0.095
0.747
209/2
0.747
0.100
0.730 210/1 क/1
0.730
1.139
214
0.260 210/2
0.418
0.418
210
0.367
0.162 3/1 /घ/ 1
0.108
0.108 3/1 घ/2
0.108
0.108
(3)
(2)
(1)
0.108
0.108 3/1/घ/3
0.091
0.091
3/1क/2
30/1
0.167
0.167 32/1
0.449
0.449
0.010 39/1 क/1
0.010
39/1 ख
0.293
0.293 57/3
0.993
0.993 59/1
0.46
0.46 34/2
0.12
0.12
0.324
0.324 36/1क/1
0.638
0.638 33/ 1क
23.184
12.837 योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 304- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- बेरमा, प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.049 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित किये जाने वाला रकवा ( हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
0.094
2846
0.094 2847
0.084
0.084
0.042
0.042 2858
2848
0.042
0.042
0.073
0.073 2850
0.105 2849
0.105
0.027
0.027 2854/1
2865
0.240
0.240 2869
0.136
0.136
0.982 2870/1 क/1 0.982 2318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(3)
(2)
0.256
0.256 2870/2क/ 1
2870/2क/2 0.257
0.257
0.256
2870/2क/3
0.256 2870/2क/4 0.256
0.256 2867/2
0.199
0.199
3.049 योग .. 3.049
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 20 जून 2011
क्र. 3153 - भू-अर्जन- 2010- प्र.क्र . 02- अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- बाजना
(ग ) ग्राम- इमलीपाड़ा कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.00 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
298
1.15
0.17
299
302
0.26
314
0.42
योग . 2.00
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कृषि उपज उपमंडी बाजना के स्थापना में आने वाली भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 जून 2011
क्र. 1004 - भू- अर्जन- 05-06.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-सोनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.0416 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2) 0.0416
(1) 691 में से
0.0416 0.0416
म . प्र . शासन निजी भूमि योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्र. 1006- भू- अर्जन- 05-06. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है . निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- टिकुरी 225
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.106 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
241 में से
0.0864
245 में से
0.0196
म. प्र . शासन
0.106
निजी भूमि
0.106
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1008- भू-अर्जन- 05-06.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम - इटौरा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 0.436 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.07
60 में से
141 में से
0.0924
0.2406
261 में से
230 में से
0.008
0.009
510में से
0.009
511 में से
512में से
0.007
म.प्र. शासन
0.436
निजी भूमि
योग .. 0.436
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्युरी के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1010 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बदरांव गौतमान
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.441 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
157
0.158
158
0.056
166
0.120
167
0.040
168
0.120 2320
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(2) (1)
170
0.08 171
0.008
0.072 179
0.120 181
182
0.036 205
0.012 206
0.120 208
0.120 209
0.008 213
0.048 214
0.048 215
0.028 220
0.120 221
0.024 225
0.016 231
0.004 232
0.096 233
0.040 269
0.088 272
0.162 274
0.080 275
0.016 280
0.020 281
0.024 284
0.012 285
0.040 286
0.040 288
0.024 365
0.012 366
0.012 377
0.040 378
0.120 388
0.202 390
0.056 391
0.012 393
0.032 395
0.040 401
0.064
(2)
(1)
402
0.004
0.080
404
0.012
410
411
0.142
415
0.080
416
0.024
0.040
425
426
0.040
503
0.016
535
0.080
536
0.072
543
0.184
0.092
544
547
0.114
548
0.0120
549
0.012
550
0.016
552
0.120
553
0.112
554
0.008
557
0.177
0.004
558
0.080
559
560
0.120
0.160
582
587
0.012
योग 4.309
शासकीय
223
0.012
361
0.120
योग 0.132
4.441
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्र. 1012 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-रीवा
(क)
तहसील-सिरमौर
(ख)
ग्राम-टाटा कोठार
(ग)
(घ) क्षेत्रफल लगभग 3.371 हेक्टर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि
109
0.140
110
0.088
112
0.072
113
0.008
114
0.024
115
0.024
116
0.024
117
0.120
118
0.202
119
0.028
131
0.117
132
0.275
133
0.060
134
0.044
0.202
136
137
0.008
139
0.081
141
0.028
142
0.536
165
0.020
167
0.012
186
0.136
187
0.036
195
0.012
0.012
200
220
0.548
221
0.056
(2)
(1)
233
0.012
234
0.202
275
0.088
0.048
276
0.040
278
0.120
280
281
0.008
3.323
योग
शासकीय भूमि
277
0.012
279
0.036
0.048
योग . महायोग 3.371
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 जून 2011
प्र. क्र. - 04- अ- 82-2010-11 कले.-241.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - गुना
(ख) तहसील-गुना 2322
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
नगर/ग्राम- सिलावटी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल -0.179 हेक्टेयर .
(घ)
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
444/1 में से
0.179
योग . ग. 0.179
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना ( नहर निर्माण) .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2011
प्र. क्र. - 02- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला-ग्वालियर
(क)
तहसील-चीनौर
(ख)
नगर/ग्राम- अमरौल
(ग)
क्षेत्रफल -30.453 हेक्टेयर .
(घ)
सर्वे क्र.
अर्जित किये
जाने वाला
कुल रकबा (हे. में)
अनुमानित
रकवा ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
2585
0.042
0.031
2592/1
0.209
0.209
(1)
(2)
(3)
2592/2
0.366
0.251 2586
0.523
0.031
0.188 2584
0.293
0.732
0.502 2590
2589
0.846
0.397
0.878
0.021
2588
1.129
0.167 2605
0.397 2604
0.711
0.181 2607/1
0.465
0,060 2611/1
0.335
0.188 2593
1.223
2603
0.178
1.254
0.181 2607/2
0.900
0.050 2611/2
0.345
2607/3
1.264
0.181
0.314
0.084 2612
0.005 2611/3
0.334
0.470 2609
0.679
2610
0.042
0.042 2623
0.042
0.01
0.088 2624
1.223
0.680 2630
0.899
2622
0.846
0.021
1.544
2629/2
0.31
0.763 2635
1.254
0.617
0.031 2634
2577
0.732
0.209
0.042 2558
0.073
2570
0.596
1.212
2578/1
0.888
0.596 2578/2
0.888
0.596 2576
0.334
0.031 2571/1
1.045
0.183 2571/2
0.564
0.183
0.554 2572
1.4
2568
1.484
0.052 2557
1.139
0.993 2556/2
0.237
0.878
2555
0.376
0.021
0.502
0.471 2544/1
2543
0.314
0.031 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 2542
0.846
0.09 2545/2
0.04
0.04 2422/1
0.157
0.157 2418
0.439
0.380 2417
0.031
0.031 2422/2
0.167
0.167
0.052
2419
0.016
0.523
0.157 2422(4) (ख)
0.303
0.679
2422 (4) (क)
2415
0.366
0.300 2414
0.073
0.020 2413
0.961
0.380 2410
0.146
0.120 2409
1.515
0.477 2408
0.230
0.125 2407
0.920
0.512 2395
1.014
0.142 2396/1
0.094
0.689
2396/2
0.210
0.094 2396/3
0.084
0.084 2397/1
0.523
0.324 2158
0.658
0.418 2157
0.470
0.261 475
0.073
0.031 476
0.982
0.439 474
0.084
0.052 473
0.084
0.042 477
0.397
0.042 1274/1
0.028
0.014 1273/4/1
0.105
0.105
501
0.240
0.240 1274/2
0.028
0.014 1274/4/2
0.019
0.019
0.208
1274/3
0.014 1273/4/3
0.020
0.020 1274/4
0.028
0.014 1273/4/4
0.019
0.019 1274/5
0.028
0.014 1273/4/6
0.019
0.019
2323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(3)
(1)
(2)
1274/6
0.105
0.014
0.019
1273/4/6
0.019
0.105
0.105
1273/1
1273/2
0.105
0.105
0.021
485
0.209
0.293
500
0.533
0.523
0.178
499
0.042
0.042
898
503
0.073
0.334
0.272 509
0.690
510
0.334
0.063
0.272
504
0.042
0.658
511
1.004
505
0.063
0.063 515
0.418
0.09
516
0.042
0.031
540
0.282
0.063 519
0.303
0.073
520
0.303
0.125
525
0.073
0.648
0.052 528
0.125
0.209
530
0.021
531
0.219
0.146
0.073 532
0.199
533
0.042
0.188
0.345
534
0.213
0.186
535
0.428
0.157
537
0.272
543
0.105
0.105
0.105
541
0.585
544
0.334
0.334
0.021
0.010
1253
1236
0.418
0.021
0.136
538/1
0.136
1.421
1213
3.093
539
0.261
0.188
0.282
0.063
540
0.732
1251
0.150
1241
0.439
0.188 2324
(1)
(2)
(3) 1242
0.491
0.439 1239
0.199
0.052
0.553
1215/3
0.184 803/3
0.250
0.014 1214
0.052
0.052 804
0.219
0.188 801
0.627
0.178 805/2
0.418
0.121 817
0.042
0.021 819
0.125
0.073 818
0.042
0.042 820
0.105
0.073 821
0.052
0.052 822
0.042
0.021 846
0.052
0.052 848
0.042
0.015 843
0.042
0.036
0.052
844
0.028 845
0.052
0.052 847
0.136
0.115 850
0.084
0.075
0.010
840
0.010 841
0.042
0.036 839
0.063
0.048 838
0.073
0.020 895
0.188
0.188 894
0.105
0.095 896
0.094
0.086 897
0.105
0.105 893
0.115
0.010 899
0.167
0.106 907
0.094
0.076 902
0.239
0.146 903
0.073
0.073 908
0.105
0.035
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
(1)
(2)
(3)
0.073
0.125
906
904
0.199
0.199
0.05
905
0.658
878
0.387
0.355
875
0.188
0.156
876
0.042
0.042
867/1
0.084
0.084
867/2
0.084
0.084
772
0,146
0.125
773
0.73
0.021
868
0.084
0.084
0.073
869
0.073
870/1
0.031
0.031
870/2
0.742
0.742
0.188
0.177
0.157
0.157
0.146
0.063
0.219
0.10
0.157
0.081
0.209
0.404
5.511
0.679
1.254
0.389
1.641
0.836
1.160
0.400
0.178
0.01
कुल योग 30.453
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम अमरौल की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2011
क्रमांक 4932 - प्रस्तु.- भू- अर्जन-2011 .-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन : -
छिन्दवाडा
जिला
क.
चौरई
तहसील
ख.
अनुसूची
ग्राम- मोंआर प.ह.नं.- 02 ब.नं.- 238 रा.नि. मंडल - चौरई
नगर / ग्राम
ग.
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर
कं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )
3
2
1
1.833 1
2/1-2 , 3/1
0.405
162/4
2
0.271
168
3
1.092
169/1
4
0.369
486/3
5
524/3 , 526/1
527/1 , 528/1
2.078 6
529/1 , 530/1-2
532/2-3,555/1,556/ 1
311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
प्रस्तावित खसरा नंबर
कं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )
6
5
4
0.360
515/9
7
0.115
515/10
8
0.027
485/2
9
1.180
515/2
10
1.833 11
2/3,3/2
1.396 12
171
0.015
389/2
13
0.015
390
14
0.027
485/3
15
1.670
515/7
16 2326
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.365 37 17
486/4
38 524/4 , 526/3 ,
18
1.738 527/3
39 19
0.458 40 2/4, 3/3
20
5/2
0.122 21
9/1-3-4
0.689 22
387/1
0.006
41 23
0.036 416/2
24
0.027 485/4
25
515/8
42
1.191 26
43
0.480 515/11
27
44
0.457 2/5 , 3/4
28
5/5
45
0.121 29
9/10
0.688 46 30
387/2
0.005 47 524/5 क
48 526/4 क
49 527/4 क
50 528/3 क
51 529/2 क
52 31
0.764
53 529/3 क
54 530/3-4 क
55 532/4 क
56 555/4 क
556/4 क
57 32
0.457 58 2/7,3/6
33
5/7
0.122 59 34
9/12
0.688 60 35
387/4
0.005 61
62 524/5 ग , 526/4 ग
63 527/4 ग, 528/3 ग
64 529/3 ग , 530/3-4 ग
36
65
0.765 532/4 ग 555/4 ग,
66 556/4 ग
67
68
0.456 2/6, 3/5
0.121 5/6
0.688 9/11
0.005 387/3
524/5 ख , 526/4 ख ,
528/3 ख , 529/2 ख ,
529/3 ख, 530/3-4 ख ,
0.765 532/4 ख, 555/4 ख ,
556/4 ख
1.615 4/1
0.364 5/1
0.041 9/6
1.036 4/2
0.567 9/7
4/3
0.930 4/6
0.202
0.025 413
4/4
0.914 5/3
0.461 9/8
0.324 4/5
0.203 5/4
0.405
0.364 9/9
0.401 6
15/2
2.343 65
0.142 66
0.243 162/5-6
1.337
0.186 244
0.210 271
272
0.170 273
0.093 402
0.015
0.737 7/1
0.045 7/3
0.004 9/5 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
69
8
2327 531
0.049
0.275
107 70
12
1.068 544/1
0.421
108 71
13
109
0.130
0.360
72
15/1
545, 546
0.160 550
5.423
110 73
111
0.089 538/1
0.100
399 , 400 , 401/1
74
7/2
112
0.089 538/2
0.047
75
9/2
113
0.625 18/1-2
0.087
76
234/4
0.328 19/1-2
0.065
114 77
234/5
0.196
0.065
115 78
248
116 22/1
0.328 163/1
0.310
79
250
0.064 191/1-6
0.510
117 80
0.020 200/1
0.081
259/2
118 81
278
0.624 166/1
0.148
119 82
398
0.320 166/3
0.053
120 83
263
121
0.295
0.117
380
84
122 167/1
0.405 189/1
0.032
85
0.322
0.032
381/1
123 86
230
190/1
0.182 192
0.308
124 87
409/3
0.953 18/3
0.006
125 88
410/3
0.197
0.008
126 89
41.1/3
127
0.263 163/2
0.008
90
422/2
0.045 163/3
0.053
128 91
129 527/2
0.065 191/7
0.040
92
15/3
130
0.020
2.356
93
15/4
200/2
0.696
2.359
131 94
165
0.227 166/2
2.359
15/5
132 95
15/6
0.010
2.359
133 96
191/3
0.296 167/2
0.647
15/7
134 97
0.404
0.543
135 120, 121 , 122
98
136 139/2
189/2
0.322
0.251
99
159/1
190/2
0.028
0.242
137 100
268/3
193/1
0.029
0.012
138 372
101
193/2
0.425
0.016
139 102
374
23
59
0.495
0.020
140 103
290/2
0.040
141 104
17
142
0.101 101/5
0.040 102/4
1.773
105
20
143
0.186 101/6
1.918
106
21
102/5
0.073
0.372
144 2328
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
183
0.162 103/1
145
184
0.235 146
104/1
185
24
147
0.461
0.849 186 148
25/2
1.307 187 25/1
149
188
1.374 150
26/1
189
1.211 151
34/1
0.163 190 152
35/1
191 153
1.145 37/2
192 26/2
154
2.273
193
0.773
27
155
156
194
28
0.121
0.263 195
29
157
0.809 158
196 34/2
197 35/2
0.120 159
0.206 160
198
30
0.202 199
31
161
200 162
0.081
32
0.849
33
201 163
202
1.958 164
38/1
0.032 213/3
0.028 214/3
0.486 214/5
0.644 40/2
0.624 40/4
0.202 41/8
0.308 45/3
0.705 207/2
0.162 214/7
0.162 217/2
0.251 41/5
0.223 44/2
1.526 509/ 2-3 ख , 510/2
3.095 512/2
0.607 41/3
0.089 71/1
0.128 72/1
0.464 107/4
0.178 108/4
0.121 203/4
0.729 205/1
1.254 203
165
37/1
204
0.255 166
68
205 167
0.559
77
206
79
0.287 168
0.046 207 417/4
169
208
0.453 38/2
170
1.744 209 39/1
171
172
64
0.255 210
211
67
0.259 173
75
0.097 212 174
76
213 175
0.109
78
0.210 205/6
0.615 208/1
0.069 209/1
0.328 216/3
0.757 164
0.049 191/2
0.024 199
0.729 41/1
0.502 62
0.016 71/3-5
0.048
0.118 214
176
177
80
0.384 215
216 178
39/2
0.510
0.526 217 179
40/1
218 180
41/6
0.251 44/3
219 181
0.040
220 182
45/1
0.211 101/2 , 102/1
0.089 101/4 , 102/3
0.250 203/2
0.026 205/3
0.101 204/1
0.026 205/5 , 209/2
0.518 40/3 भाग 1 ]
2329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
221
41/2
0.251 259 222
41/7
260
0.174 223
45/2
261
0.194 224
57/1
262
0.146 225
63/1
0.049 263 226
264 63/2
0.275 2.27
73/2
265
0.053 228
73/3
266
0.053 -229
73/4
267
0.053 230
93/1
0.145 268 231
269
0.239 103/2
232
104/2
270
0.182 233
103/3
271
0.209 234
272
0.350 104/4
235
207/1
273
0.040 236
212/1
0.219 274 237
275 212/2
0.275 238
213/1
0.020 276 239
214/1
0.020 277 240
212/3
0.040 278 241
213/2
279
0.089 242
214/2
0.121 280 243
214/4
0.324 281 244
214/6
0.661 282 245
215
0.040 283 246
0.385 284 217/1 , 218
247
41/4
0.688 285 248
41/9
0.445 286 249
42/1
0.291 287 250
43
0.328 288 251
44/1
289
0.101 252
60/1
0.109 290 253
61
0.717 291 254
71/2
0.206 292 255
72/2
0.049 293 256
0.020 71/8
294 257
0.045 295 101/7 , 102/6
258
296
0.081 101/9 , 102/8
0.097 203/3
0.567 205/2
0.026 204/4 , 205/12 , 209/4
0.210 205/7
0.283 205/8
206
0.150
0.849 208/2
211
0.040
0.485 41/10
42/2
0.291 60/2
0.110 71/7
0.020
0.048 101/8 , 102/7
0.089 101/10, 102/9
0.346 105/2 , 106/2 , 107/1 , 108/1
0.101 204/3 , 205/10 , 209/3
0.101 204/5 , 205/13 , 209/5
205/11
0.037 203/6
0.138 216/1
0.142
0.025 252/2
0.688 41/11
71/6
0.061 203/5
0.045 205/9
0.344
0.167 205/14
216/2
0.141
0.028 252/1
0.809 46/1
46/2
1.248 46/3
1.248 46/4
1.248 47/2 क
0.389 47/4 क
0.363
0.050 142/1
49/1
0.405 55/1
0.117
0.789 133/2 , 134 , 136/2 , 138/1 2330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
297
391/1 क
0.283
0.008
333 298
47/2 ख
334 53
56
0.312
0.382
299
47/4 ख
0.409
0.366
335 300
69/1
0.040
0.036
336
141
301
142/2
337
0.051 302
49/2
57/2
0.049 73/1
58
0.376
0.587
338 303
55/2
339
0.121 304
71/4
0.081
0.196
0.467
340 132 , 133/1 , 136/1 , 137/1 , 138/2
305
391/1 ख
96,97
0.057
0.008
341 306
47/1
100
0.364
0.456
342 307
47/3
343 101/1
0.202
0.183
308
143/1
344 101/3,102/2
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0.020
309
345 391/2
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310
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202
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311
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0.020
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144
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315
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74
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352
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99
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354
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355
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108/5
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52
362
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54
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0.006 409/2
0.004 410/2 भाग 1 ]
2331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
369
0.008 406 411/2
370
0.405 407 107/3
371
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372
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373
123/1
410
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376
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420
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387
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274/1
425
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124
427
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126/2
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131/1 क
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139/4
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438
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0.210 154 2332
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
479
[ भाग 1
0.324 266
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146/4
443
480
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444
481
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445
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482
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483
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447
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484
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448
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449
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450
487
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499
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463
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501
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465
502
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466
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503
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467
245
504
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0.930
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469
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470
507
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2.144
162/3
471
508
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0.178
472
242/1 च
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0.032
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473
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0.243
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474
511
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251/2
475
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0.809
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254/2
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0.474
513 255/2
477
0.081 237/1 ख
0.364
514 256/2
478 भाग 1 ]
2333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
552 242/1 ख
0.405 515
516
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0.048
554
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481/1
235
555
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557
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270
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241
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243
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261
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569
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570
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534
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572
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377/1
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378/1
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576
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540
428/1
577
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543
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544
256/3
581
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546
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583
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548
434/3 ग
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262/1
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265/1
0.251
588
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0.315 420/1
0.040 421/1
0.053 422/1 ग 2334
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
1.376
442/2
589
422/3
623
0.053
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624
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423/2 ख
420/2 , 421/2
0.125 591
625
423/1 क
0.316
423/1 ख , 434/3 ख
0.494
626
434/3 क
592
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0.749
627
441/1
593
0.331
488/1
1.099
422/1 क
594
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405/1 , 406/1,407/1
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629
423/2 क
0.308
419/1
426/2
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426/3
597
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0.405
632
434/4 क
1.035
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0.138
633
434/1
0.032
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634
444/1
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635
443/2
496/1
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636
444/2
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422/1 ख
637
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445/1
639
1.034
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606
1.619
640
408
0.035
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428/1 छ
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642
428/2
410/1
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0.182 609
428/3
643
411/1
0.004
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429
412/1-2
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433/2
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647
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614
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648
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615
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418/4
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652
523/2
0.344
491/2
618
442/4
442/1
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653
1.376
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619
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620
655
442/3
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621
0.194
656
445/2 ख
418/2
0.081
622
657
0.194 419/4
0.344
445/2 क भाग 1 ]
2335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
658
482/1 क
695
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480/1
696
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697 480/2
0.075 661
481/2
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481/4
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706
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521/1
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708
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672
495/2
709
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506
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674
508/1
711
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712
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518/2
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522
714
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0.607 717 681
484/1
1.037 718 682
0.271 719 534/ 1-2
683
720 533/1
0.688 684
0.032 721 481/3
685
483
0.611 722 686
486/1
723
0.101 687
492
724
1.051 688
493
725
0.040 689
726 494
0.283 690
486/2
727
1.019 691
486/5
728
0.365 692
488/2
729
0.749 693
488/3
0.466 730 694
731
0.890 490/4, 491/4
1.234 513/1
1.214 513/2
1.356 519/1
519/3
0.405
0.647 561/2
561/3
0.140
0.630 515/3 , 516/2 , 517/2
0.451 524/1 , 525/1
0.388 515/4 क , 516/3 क,517/3 क,
0.299 524/6 क, 525/5 क ,
0.994 515/5 , 516/4 , 517/4
0.502 524/7 , 525/6
0.364 515/6 , 516/5 , 517/5
533/2
0.101
0.490 536/1 , 537/1
544/2
0.057
0.090 547 , 548
0.091 549/1
0.070 564/1
0.090 549/2
0.090 549/3 2336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
551
0.061 737
732
281/2 (आबादी)
मकान कच्चे 10
738
0.140
733
562/1
448 (आबादी)
मकान कच्चे 14
739
0.030
734
562/2
418/3 (घास)
भकान कच्चे 01
0.101
204/6 , 205/16 , 209/6
735
योग:-
311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
0.405
288/1
736
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2337 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्रमांक 4933 - भू-अर्जन- 2011.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है । कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इस संबध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
चौरई
ग.
नगर/ग्राम
ग्राम- बारहबरयारी, प.ह.नं. - 08 ब.नं.- 203 रा.नि. मं. चौरई
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
532.200 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
क्रमांक
क्रमांक
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में) प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में)
1
2
6
3
4
5
1
0.538
7
21/2
0.490 48/1
2
0.121 52/1
0.215
8
335/2
0.100 382
3
547
0.065
9
4
0.153 21/3
0.042
548/1
5
0.307 407
566/1
0.040
10
0.587 6
409
567/1
0.032
11 2338
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
12
568/1
0.567 13
570/1
0.473 14
584/1
0.049
0.218 15
585/1
586/1
16
0.807
21/1
17
138
0.348
180
0.636 18
19
0.263
181/3
20
183
1.522 21
403/1
0.024
404/1:
0.008
403/2
0.020 22
0.235
23/7
23
28/2
0.600 24
445/1
0.040
446/1
25
17/3
0.365
18/2
26
381/1
0.054
0.027 27
381/2
28
44/1
0.843
46/6
47/2
29
46/3
0.809 30
50
0.146 31
52/2
0.081 32
0.664
76/1
33
413/1
0.008
451/2
0.283 34
0.160
35
451/5
0.073
22/3
36
1.071
46/7
47/1
0.243
1.497
37
46/2
0.930
46/5
38
0.664
48/2
39
76/2
40
1.567
77/2
0.125
437
41
0.486
451/1
42
0.526
451/3
43
1.003
451/4
44
0.081
452/2
45
22/4
46
44/2
0.837
46/2कं
47/3
42/2
47
0.637
80/2
46/8
1.011
48
76/3
49
0.849
77/3
0.890
80/3
50
0.004
51
90/1
0.303
52
0.008
53
413/2
0.036
440
54
0.125
441
0.247
451/6
55 भाग 1 ]
2339
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
56
613
0.073
0.028
614
615
0.190
0.263
625
57
0.077
452/1
58
22/5
44/3
0.618
46/10
47/4
0.365 59
46/9
23/1
0.118 60
0.069 61
444/1
0.587 62
23/2
0.361
23/3
63
26/1
1.052 64
65
23/4
0.787
24/1
66
28/1
0.060
29
444/2
0.034 67
68
445/2
0.036
446/2
23/5
0.162 69
70
24/2
0.625
25
71
0.525
28/3
34
0.170 72
0.035
444/3
23/6
73
0.206
74
36
37/1
0.326
37/2
38/1-2
432
0.061
75
0.040
443/1
76
443/2
0.040
77
0.072
78 445/3-4 446/3-4
0.941
26/2
79
0.304
65/1 क
80
0.304
65/1 ख
0.263
65/2
0.263
65/3
0.178
64/4 क
0.138
65/4 ख
0.121
65/4 ग
0.134
65/4 ध
0.785
184/4
81
42/1
82
1.440
80/1
81
43
83
1.310
46/4
1.983
46/1
84
321/9
85
1.809
360/1
0.040
335/1
86
0.065
87
411
0.668
48/3
88
0.032
90/3
89
0.093
608
90
0.162
617
91
1.672
618
0.092
612/1
92
76/4
93
0.668
77/4
0.645
187/2
94
219/1
95
1.898
220/1
0.303
222/3
96
0.008
413/3
97 2340
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
98
448
0.101
0.016
449
450
0.006
0.324 99
451/7
0.155 100 451/8
1.615 101
51/3
102
51/5
0.300 103
177
178/2
1.120 104
271/2
0.421
287/5-6
1.165 105
106
292/2
0.169 107
321/8
0.551
365
108
0.049
454/7
0.231 109
110
0.466
454/6
111
0.632
456/4
112
691/3
0.195 113
707/3
1.028 114
56/4
0.043 115
140/1
0.663
182/1
116
140/2
1.150
182/2
117
410
0.024 118
57/1
0.997
66/2
119
0.121 120
0.634
67/2
0.844
135/4
121
0.844
135/3
122
0.844
135/5
123
0.843
135/1-2
124
2.860
125
59 60/1 61 62/1
63/1
126
60/2
62/2
0.270
63/2
127
60/3
0.630
62/3
63/3
0.260
128
60/4
63/4
0.251
66/1
129
1.268
130
67/1
0.405
70/5
131
0.243
70/6
132
0.129
133
69/1
0.478
70/2
134
0.070
135
69/2
2.854
70/3
0.243
75/2
1.981
136
294/3
0.763
137
301/1
0.008
138
391/2
0.045
396/2
0.427
139
69/3
70/9
75/3
0.447
294/6
140
0.127
301/2
141
1.416
70/4
142
0.769
294/4
143
0.275
295/1 भाग 1 ]
2341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
144
391/4
0.028
396/4
145
70/7
0.405
75/1
0.113 146
70/8
0.028 147
0.028
396/1
148
0.040
71/2
71/3
0.040
0.028 149
398/1
0.024
398/2
150
429/1
0.016
429/2
0.020
72/1
0.085 151
0.366 152
136/1
153
171/2
0.081
0.243
172/2
0.085 154
72/3
0.367 155
136/6
0.012 156
417/1
157
0.008
418
158
0.085
72/4
159
136/5
0.220
136/7
0.366 160
73
161
0.486
2.306 162
137/2
0.028
163 416/2
0.652
187/1
164
0.729
287/1
165
0.987
324/1
166
1.133
332/1
2.626
333/1
0.077
167
399/1
0.045
414
168
0.219
78
169
2.258
285
170
323
0.874
286
171
1.165
172
321/6
0.142
322/2
173
1.056
322/3
174
0.607
220/2
175
96
176
97/1
2.840
98
100
0.056
422/1
177
97/2
178
2.490
99
125/3
0.057
422/2
179
0.384
89
180
0.375
181
90/2 2342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.109 182
513
514
0.898
1.082 183
515/1
523 524
0.283 184 219/2
220/3
0.101 185
222/4
186
612/3
619/1
620/1
0.673
622/1
623/1
624/1
0.060 187
93/1
0.700 188
105
106
0.445
0.429 189
111
0.077
112
190
0.563 191
113/1
114/1
509/1
192
117/1
0.836
0.032 193
389
0.636
502/1
194
504/1
506/1
507/1
0.100
35
195
127/1
1.011 196
101
0.927 197
102:
0.283
124/1
198
0.376 199 124/9
200
103
0.498 201
0.304
104/2
2.784
123
202
0.567
124/7
203
0.053
125/2
204
0.036
420/3
205
0.324
104/1
206
207
208
124/3 0.219
1.352
124/10
209
0.040
210
420/1
0.069
107
211
108
109
0.324
181/2
212
0.615
200/1
213
0.121
282
214
1.457
322/1
215
0.024
216
457
0.563
113/2
217
114/2 509/2
0.836
117/2
218
0.053
372
219
0.636
502/2
220
504/2
506/2
507/2
0.563
113/3
221
114/3
509/3 भाग 1 ]
2343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.836 222
117/3
223
502/3
0.636
504/3 506/3 507/3
224
0.563
113/4 114/4 509/4
0.836 225
117/4
1.477 226
502/4
504/4 506/4 507/4
227
0.559
113/5 114/5 509
228
0.837
117/5
0.632 229
502/5
504/5 506/5 507/5
2.286 230
115
0.081 231
383
231
491
3.153 233
534
0.138 234
120/1
0.344
120/2
0.356
121
0.441
122
0.575 235
384/1
0.052
384/2
0.049 236
498/3
1.133 237
500
0.789 238
501
0.328
0.324
503/1
239
503/2
0.360
240
124/4
1.335
241
2.428
126/2
242
2.395
127/2
243
1.254
129/1
244
1.153
245
129/2
0.725
246
176/1
0.152
247
281/1
0.232
184/1
248
0.233
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
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2345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
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269/2 भाग 1 ]
2349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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545
705/1
0.718 546
706/1
0.101 547
0.613
709/1
548
344/2
0.100 549
476/4
0.040 550
477
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2.440
480/2
492/2
490/3
1.000
552
497/1
705/2
0.555
553
0.097
554
706/2
0.610
709/2
555
0.206
556
345
346
0.129
557
653/2
558
1.000
0.081
685/2
0.142
347
559
560
1.108
577
0.376
610
561
0.142
562
658
2.442
563
671/1
673/1
1.259
681/1
564
0.085
565
348/1
566
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632/2
632/5
1.133
567
568
634/1
0.259
635/1
0.065
0.567
642/1
569
0.206
785
570
786/1
0.809
792/1
0.299
0.384
793 :
0.648
571
789/2
0.040
572
348/2
0.647
573
632/3
636
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0.215
574
634/2
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635/2
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642/2
575
782
0.073
576
783/1
0.409
577
0.308
794
348/3
578
0.045
632/4
0.688
579 भाग 1 ]
2351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
580
634/3
0.295 581
642/3
0.518 582
0.485
783/2
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788/2
584
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349/1
585
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759/1
760/1
586
349/2
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349/3
588
0.835
759/3
760/3
350
589
0.072
576
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591
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592
592
600
0.190
602
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351
593
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469/2
0.066
473/3:
595
352
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0.202
471/2
597
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353
598
354/1
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356
0.040 600
473/1 .
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357
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359
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498/1
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498/2
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499/1
683
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608
1.044
684
746
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609
750/2
0.631
610
361
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611
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612
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613
358/2
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363
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614
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364
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366
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616
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522
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368
619
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460
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462
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621
369
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622
512
1.910
623 515/3
516
517
518
519
520
521
0.010
624
370/1
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626
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370/2
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627
371
628
1.651
668
629
373
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632
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633
378/2
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0.008
385
634
386
0.020
0.016
635
387 2352
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
636
0.020
388
392
0.020 637
394
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552/1
553
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583/1
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395
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641
642
397/2
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406
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644
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649
664
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667/2
650
767/2
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769
423
651
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424/1
653
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732/1
654
733/1
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720
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721/1
656
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721/5
724/1
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424/2
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721/3
659
726
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727
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729
730
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0.156
732/2
733/2
0.024 661
721/7
0.506
724/3
0.510
737
662
0.579
748
663
0.009
664 424/3
0.283
686
665
0.475
666 721/6
724/2
0.020
425/1
667
1.258
687/1
668
1.159
716/1
669
0.063
718/1
670
0.083
722/1
671
0.020
425/2
672
1.259
673
687/2
1.159
716/2
674
0.062
718/2
675
0.083
722/2
676
426
0.032
677
0.053
427/1-2
678
0.024
427/3
679
486/3
0.729
680
0.607
486/5
681
0.049
431
682
2.420
484
683
0.113
684
434
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435
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433
685
0.089
478/1
686
710
0.729
687
0.809
714 भाग 1 ]
2353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
688
711
0.299
713 .
0.474
436
0.049 689
690
57/2
0.985 691
442
0.117 692
1.003
453/1
693
0.225
453/2
694 453/4
0.225 695 454/1
0.445 696
533/1
0.095 697
453/3
0.452 698
454/8
0.445
0.234
454/4
699
700
533/2
0.255 701
454/5
0.809
0.202 702
454/2
0.713
454/3
703
0.566
459/3
470
0.636 704
705 471/1
0.498 706
682
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1.704
474/1
708
0.202
476/2
709
0.458
474/2
0.178
475
710
478/2
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479/2
1.892
494/2
712
2.234
495
496
713
735
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736
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0.057
0.821
716 479/3
494/3
2.705
479/1
177
494/1
0.947
481/1
718
0.125
482
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719
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656
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671/3
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672/1
672/2
0.340
673/2
0.344
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486/1
720
721
486/6
0.688
2.347
486/2
722
1.335
723 486/4-7
1.230
724 478/1
1.234
487/2
725
726
0.854
488
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0.890
728
489/2
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499/2
729
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532/2
730
0.275
546/3
731
0.405
732
685/3
752
0.097
733
753
0.445
0.312
734
548/2
0.291
564
735
0.312
736
566/2
0.590
567/2
0.566
737
568/2
738
570/2
0.474
0.045
739
584/2
0.217
740
585/2
586/2
0.065
741
587
742
0.486
549
0.328
550
0.841
551
552/3
0.368
1.000
743
552/2 2354
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
744
565
0.340 745
589
0.486 746
0.255
590
747
569
0.938 748
575/2
0.405 749
0.405
575/3
575/4
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583/2
0.473 751
1.250
593/1
594
0.049
595
0.061
596
1.497
0.231
597
1.096
598
752
603
0.053
604 :
0.360
605
0.045
607
0.040 753
593/2
0.809 754
609
0.190
611
0.413 755
670
1.032 756
612/2
1.466 757
627/1
0.069 758
628/1
0.364
628/2
0.121
628/3
0.854 759
630/1
0.154
0.081
633
760
0.688
761
632/1
0.182
0.607
0.053
632/6 632/7 632/8
762
0.567 0.243
786/2 792/2
0.202
763
0.235
787/1 788/1 789/1
0.053
0.688
764
789/3
627/2
0.069
765
766
628/4
0,364
0.405
628/5
628/6
0.854
630/2
0.150
767
0.129
768
631
0.688
769 632/9
632/10
632/11
0.809 0.910
786/3
0.563
770
0.239
792/3
0.016
787/2
771
788/3
0.121
0.352
789/4
772
0.688
789/5
773
374
0.081
2.549
638
774
1.015
639
1.056
640
0.247
774 भाग 1 ]
2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
775
775
1.388
779
0.223
5,062
780
781
0.275
795
0.125
0.372 776
777
777
0.210
797
1.931
798
778
671/2
1.801 779
1.295
692
780
0.075
703/1
704/1
0.214
717
781
0.607 782
721/2
783
721/4
0.809
734
784
0.069
741
0.328 785
742
786
0.101
0.680
743
787
744
0.413
0.583
750/1
749
788
0.202
750/3
1.432 789
790
0.716
750/4
754
791
0.073
756
0.599
757
0.190
0.721 792
765
51/2
793
1.033 794
0.594
188/1
795
188/5
0.349 796 190/1
0.020 797
188/3
0.594 798
0.440
188/6
823
कच्चे मकान-24
402/
824
428
कच्चे मकान-34 कच्चे मकान-03 825
447
0.020
799
190/2
800
188/2
0.594
0.250
188/4
801
0.021
190/3
802
324/2
0.101
803
332/2
333/2
0.863
208/1
804
0.085.
805
104/3
0.202
806 124/2
0.105
124/5
807
124/8
0.935
808
0.040
809
420/2
0.121
342/1
810
343/1
811
0.547
559/1
560/1
0.117
563/1
812
0.303
813
572/1
0.680
573/1
814
0.202
815
574/1
1.825
816
309/1
310/1
817
1..826
309/3
310/4
380
0.045
818
819 189/1
कच्चे मकान-05 ग्राम पचायत भवन पक्का-01 शाला भवन पक्के-03
चबतरा पक्का 01 कच्चे मकान--05
820
217
कुंआ पक्का-01
821
334
कच्चे मकान-07 शाला भवन कच्चा-01
कच्चे मकान-66
362
822
कच्चे मकान-15
826
458
योग:- 532.200 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ 2356
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है ।
5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं. 1 चौरई, जिला- छिन्दवाडा, में भी देखा जा सकता है । क्रमांक 4934 - प्रस्तु.- भू- अर्जन -2011 .--
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
छिन्दवाडा
क.
जिला
तहसील
ख.
छिंदवाड़ा
ग. नगर/ ग्राम
ग्राम-सिहोरा , प.ह.नं.-29 ब.नं. - 576 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1
घ.
399.778 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नं.
क्रमांक
प्रस्तावित खसरा नं.
क्रमांक
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में)
6
4
5
2
3
1
2/2
0.331 267
0.166
1
10
0.911
4/2
2
0.202 11
275/1
0.785
0.551 12
198
3
280
0.304
199/2
306/2
13
0.028
4
0.405 5
306/4
0.122 14
199/1
0.709
200
6
15
0.225
806/4
0.801
260
7
827
0.773 16
262/2
1.618 829
17
8
0.737
1.497
769/2
0.405
9
755/2
18 भाग 1 ]
2357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
19
780/1
0.749 20
780/2
0.684 21
216
1.627 22
0.234
868/2
23
862/3
0.809 24
854/1
1.316 25
830/4
0.405 26
830/5
55
847/2
0.016 56
849/2
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850/2
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850/4
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874/3
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817/1
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27
831/2
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779/2
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873/3
30
758/2
0.709 31
758/4
2.023 32
758/6
0.291 33
858/2
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853/2
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843
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854/3
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863/1
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830/1
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292/2
1.797 40
52/2
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207/2
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208/2
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212
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2/3
0.331 45
4/3
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217
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269/1
0.591 48
270/2
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304/1
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305/1
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304/2
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775
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753/4
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264/1
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247
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839
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840
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271
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300
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825
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777/2
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877/2
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854/4
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310/1
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310/2
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266/2
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307/2
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27
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87
855/3
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204/1
0.534 89
205/1
0.473 90
206/1
0.243 2358
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
91
270/3
0.283 92
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304/3
93
0.996
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94
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259/2
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262/1
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201/2
95
202/2
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0.692
203/2
97
741
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785
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788
1.855
0.364 100
779/4
101
257
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774
0.534
876
103
1.611 104
293
1.339
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831/1
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245
107
246/1
0.200
758/3
1.374 108
109
819/5
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132
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134
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135
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138
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819/4
820/2
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141
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142
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796/1
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144
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110
819/6
2.201 221
0.202 146
0.202 111
819/7
112
819/8
0.045 113
820/4
0.158
820/5
114
0.202
766
115
0.146
767
116
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881
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119
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869
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764
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149
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150
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152
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153
862/2
1.214 154
1.145 873/2
155
156
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1.217 758/1
1.064 157
122
848/3
0.454
873/6
123
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819/1
125
857/1
1.424
867/4
126
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158
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159
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160
0.191 849/3
161
0.349 162
850/1 भाग 1 ]
2359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
163
0.077
850/5
164
874/2
0.687 165
873/4
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264/2
0.845 167
1.262
830/2
168
874/1
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0.279
871
170
873/5
0.474 171
786
0.922 199
754
200
2.023 778
201
862/4
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202
1.011 32
203
0.599
2.890 204
197
1.214 205
821/1
206
1.012 821/2
822/2
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0.061 207
172
847/3
762
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173
850/3
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830/3
1.262 175
31/3
2.614 209
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210
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855/1
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860
795
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213
49
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48/1
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180
861
50/1
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181
862/1
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863/2
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183
31/2
12/2,12/3
0.243 219
184
204/2
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205/2
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206/2
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745/3
197
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841/3
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33/4
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47
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820/3
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2.007 822/1
231
820/6
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865/3
0.178
0.097 233
864
0.429 234
865/1 2360
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
235
866/3
0.517 236
303
0.291 237
306/1
0.211 238
306/3
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806/3
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806/5
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823/2
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826
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765/2
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768
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769/3
247
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752
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760
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763
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266/1
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307/1
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838/1
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841/1
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274
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819/2
865/2
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866/2
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279
0.364 280
842/3
1.821 281
855/2
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282
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35/4
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35/5
285
23/1
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5
287
2.379
6
288
0.757
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7
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34
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255
808
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199/1
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200
0.709 258
0.729
866/1
259
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851/2
261
771
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877/3
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878
0.113 264
851/3
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873/1
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36
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292
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294
278
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285/1
286
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2/1
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4/1
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31/1
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33/1
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1.246
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269
209
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735/1
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302
1.113
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313
0.409 289
304
0.450 255
305
1.485 292/4
306 2361 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
307
292/1
0,769
750
0.202
343
308
292/3
1.259 344
273/1
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823/1
0.783 345
282/2
0.081 310
346
823/4
0.911
283/2
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740
1.801 347
285/3
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822/3
348
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290/1
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819/3
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880
0.020 350
820/1
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830/6
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298/1
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317
885
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273/2
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797/2
354
0.040
0.100
274
319
848/5
0.882
0.166
355
275/2
320
848/6
0.882 356
279
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851/1
2.096 357
1.271
299/1
322
857/2
0.991 358
299/2
1.679 323
816
1.018
779/5
0.964
359
324
770
360
1.619
0.962
779/3
325
772
66
0.057
0.316
361
326
773/1-2
0.081
1.890 362
817/2
327
877/1
1.077 363
818/2
0.340 328
845
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0.275
849/1
329
846
365
0.312
70
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852
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29
367
69
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31/4
0.420 368
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369
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0.963 334
25/4
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1.398
35/2
335
25/2
371
0.860
0.101
12/1
336
52/3
1.619
1.206
372
12/4
337
201/1
0.720
35/7
373
1.349 338
202/1
0.234 374
67
1.820 339
203/1
0.797 375
1.214
782/1
340
748
0.829 376
782/2
1.209 341
751
0.243
783
0.158
377
342
749
378
0.247
0.514
784 2362
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
379
0.809 415
252
208/3
0.213 380
828
2.975
253
0.204
446
381
832
1.724 447
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249
382
210
0.543 448
250
0.364 383
211
0.057 449
0.170
244/1
384
214
1.044 450
244/2
0.562 385
256
0.320 451
26/3
0.629 386
269/2
0.611 452
0.223
14
387
262/3
1.153 453
15
0.110 388
262/4
0.809 454
311
0.300 389
25/3
455
0.170
807
0.462 390
23/4
456
0.417
0.862
305/2
391
53/1
457
1.619
569
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208/1
0.809 458
574
0.798 393
777/1
2.477
1.931 459
581
394
0.226 460
779/6.
557/2
0.280 395
779/7
0.458 461
558/2
0.243 396
779/8
0.458 462
0.325
558/1
397
781
463
1.424
568/1
0.918 398
779/1
0.555 464
541/2
0.202 399
711
1.052 465
0.263
571/2
400
790
466
0.081
0.808
552/1
401
758/5
2.023 467
552/2
0.794 402
246/2
0.190 468
552/3
0.693 403
792
1.959 469
564/1
0.290 404
57
470
0.213
567/1
1.081 405
135/1
0.070 471
570/1
0.863 406
135/3
0.160 472
0.306
561/1
407
76/1
0.405 473
0.792
573/1
408
54/1
0.340 474
564/2
0.289 409
63
0.202 475
567/2
1.060 410
54/2
0.295 476
0.650
570/2
411
54/3
0.479
561/2
477
0.305 412
53/2
478
0.226
573/2
0.791 413
248
479
0.113
735/2
0.404 414
1.623 480
841/4
251
0.406 भाग 1 ]
2363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
554
481
0.320 482
551/2
0.567 483
541/1
0.203 484
563
0.967 485
0.264
571/1
486
583/2
0.850 487
0.032
541/3
488
565
0.988 489
568/2
0.413 490
0.266
571/3
491
559
2.027 492
566
1.308 493
731/4
0.405 494
731/5
0.518 495
542
517
823/1
0.783 854/5
518
0.995 519
745/4
0.737 520
583/3
0.202 521
0.397 575/2
522
1.237 580/2
557/1
0.145 523
578/2-4
0.384 524
525
722/1
0.483 526
0.408 723/1
796/2
0.497 527
0.004 528
745/1
529
714
1.121 530
577/2
0.263
0.240 531
496
731/1
0.385 497
731/3
0.072 498
725
0.608 499
724/2
0.015 500
724/3
0.405 501
724/4
0.696 502
724/5
0.809 503
724/1
0.030 504
724/6
1.214 505
724/7
0.486 506
728
0.705 507
720/1
0.129 508
720/3
0.357 509
720/2
0.506 510
716
0.450 511
0.305
715/1
512
798/1
0.075 513
798/2
0.030 514
0.462
809
515
810
0.547 516
737
0.752
1.263 578/3
582
0.858 532
533
583/1
0.643 534
0.368 745/2
535
731/6
0.517 536
0.664 814
0.283 537
753/1
538
0.483 722/3
0.409 539
723/3
578/5
540
0.441 541
0.132 577/3
542
823/3
1.578 543
742/1
0.086 544
0.424 744/1
545
813/2
0.001 546
0.396 575/1
547
580/1
1.243 548
0.809 562
0.097 549
755/1
1.862 550
823/5
551
813/1
0.061 552
746/2
0.883 2364
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
552
747/3
0.202 553
722/2
0.483 554
723/2
0.409 555
572
0.761 556
732
0.749 557
736
0.749 558
738
2.135 559
739
0.364 560
747/2
0.558 561
710/2
0.101 562
715/2
0.303 563
743/1
0.332 564
743/2
0.429 565
743/3
0.247 566
743/4
0.251 567
576
0.526 568
579
2.529 569
734
0.785 570
753/2
1.000 571
753/3
1.000 572
577/1
0.131 573
578/1
0.441
742/2
0.086
574
575
0.172
742/3
576
0.424
744/2
0.847
577
744/3
551/3
0.984
578
579
746/1
0.882
580
747/1
0.203
0.020
581
735/3
0.790
582
838/2
583
586
0.150
584
551/1
0.426
585
521
0.089
586
136
0.245
587
0.220
73
588
33/2
1.575
589
25/5
0.206
योग
:-
399.778 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है : - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
2365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक-4 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्रमांक 4935- प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2011.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जनं अधिनियम 1894 की धारा-17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन :-
क.
जिला
ख.
तहसील
ग. नगर/ ग्राम
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
क्रमांक
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में) 1
2
3
2/1
1
0.530 2
2/2
0.263
8
3
0.065 4
10
0.121 5
0.607
16
6
1.862
20
7
1.052
44
अनुसूची
छिन्दवाडा
छिंदवाड़ा
ग्राम-जम्होड़ी पण्डा प.ह.नं.- 31 ब.नं.- 186 रा.नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1
275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों
क्रमांक
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे ० में) 4
5
6
8
0.324
176
0.721 9
178/1
10
1.060
3
1.094 11
9
12
0.049
12
0.619 13
14
14
0.769
15 2366
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
2.186 15
22
16
0.586
23/2
17
1.744
26/1
18
4
1.092 19
7/1
0.756 20
0.137
55/7
21
0.477
5/1
22
0.251
5/2
23
0.243
5/3
24
0.235
5/4
25
0.303
29/3
26
0.405
30/1
27
6
0.275 28
0.757
7/2
29
54
1.367 30
0.138
55/8
31
11
0.121 32
13
0.121 33
2.388
17
34
1.619
18
35
21
1.672 36
0.670
23/1
37
23/4
0.151 38
0.243
56/2
39
0.243
56/3
40
0.142
56/7
41
212
0.324 42
0.219
229/1
43
0.182
229/2
44
0.122
231/2
45
0.020
236/2
46
0.101
237/2
47
0.202
232/2
48
0.202
234/2
49
235
0.085 50
0.202
238/1
51
0.166 239/2
52
0.188 240/2
53
0.263 241/3
54
0.125 243/1
55
0.300 23/3
56
0.668 23/5
57
0.171 23/7
58
0.283 23/9
59
0.261 56/1
60
0.243 56/4
61
0.164 56/6
62
207
0.283 63
0.243 230/2
64
0.121 231/1
65
0.020 236/1
66
0.121 237/1
67
0.288 238/3
68
0.142 239/1
69
0.141 243/3
70
0.672 23/6
71
0.202 23/8
72
27
0.789 73
0.162 56/5
74
213
0.324 75
0.081 231/3
76
0.203 232/1
77
0.214 234/1
78
0.045 236/3
79
0.158 237/3
80
0.243 238/2
81
240/1
0.180 82
0.126 243/2
83
0.356 24/1
84
0.170 24/2
85
0.036 25/1
86
0.547 58/2 भाग 1 ]
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
87
90/1
0.594 88
0.202
58/1
89
0.207
25/2
90
0.546
58/1
91
90/2
0.595 92
0.405
26/2
93
78/1
1.043 94
78/3
0.515 95
0.324
149/2
96
0.465
190/1
97
0.496
195/2
98
152
0.028 99
153
0.798 100
0.113
296/2
101
0.243
296/8
102
0.057
428/10
103
0.273
428/11
104
0.258
428/12
105
0.187
154/460/9
106
100/3
0.797 107
0.700
154/8
108
0.291
296/6
109
0.405
26/3
110
0.211
78/2
111
0.711
151
112
0.700
154/7
113
0.466
190/2
114
0.324
149/4
115
0.647
181/1
116
0.496
195/1
117
0.243
296/5
118
0.134
425/1
119
0.272
428/3
120
0.056
428/1
121
0.258
428/5
122
0.809
154/460/3
८ 123
0.372 154/460/4
124
77
0.304 125
28
0.497 126
0.498 29/2
127
0.090 30/2
128
0.441 29/1
129
0.085 30/4
130
1.112 30/3
131
439
1.239 132
32
0.591 133
3.299
172
134
0.648
173
0.587 135
33
136
34
1.121 137
0.939 76/2
138
1.109 102/1
139
35
0.368 140
36
0.194 141
37
0.490 142
1.161
38
143
40
1.193 144
1.072
75
145
0.242 39/1
146
0.381 39/2
147
0.797 39/4
148
0.219 39/3
149
0.296 76/1
150
262
1.133 151
263
0.539 152
0.741 41/1
153
0.696 42/1
154
0.740 41/2
155
0.692 42/2
156
1.461 104/1
157
0.113 43/1
158
0.618 55/2 2368
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
159
1.206
55/4
160
0.093
43/2
161
0.656
55/1
162
0.906
55/6
163
0.802
96/3
164
1.384
45/1
165
47
0.020 166
48
0.032 167
49
1.724 168
141/2
0.054 169
1.384
45/2
170
50
1.554 171
51
0.028 172
46
2.776 173
52
2.359 174
55/3
0.806 175
0.897
96/1
176
0.405 177
0.867
57/1
178
0.607
57/2
1.79
0.121
233/1
180
233/2
0.283 181
59
0.445 182
60
0.452 183
63
0.458 184
64
0.295 185
128
0.428 186
1.081
134/1
187
133
0.914 188
135
0.206 189
161
0.081 190
162
0.065 191
163
0.061 192
165
0.765 193
61
0.700 194
62
0.283
0.227 195
65
196
66
0.121
197
0.089
67
198
68
0.210 199
0.243 127/1
200
0.497
129
201
130
0.223
202
131
0.121
203
132
0.112 204
1.170 134/2
205
0.057
136
206
166
0.773
207
0.028 209/2
208
0.040 210/1
209
69
1.299 210
0.093 70/1
211
0.073 70/5
212
0.182 70/7
213
0.380 209/1
214
0.045 219/1
215
0.304 219/4
216
0.210
220/2
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230
0.417 97/3 भाग 1 ]
2369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
231
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
298
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369
154/2 भाग 1 ]
2371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
370
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
442
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512
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513
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2373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
256
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584
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
585
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590
योग :-
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296/1
275.049 हेक्टेयर एवं उक्त रकबें पर आने वाली परिसंपत्तियां 591
0.121
297/2
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
2375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
क्रमांक 4936 - प्रस्तु.- भू-अर्जन- 2011.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते है । भूमि का वर्णन :-
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
अनुसूची
छिन्दवाडा
चौरई
ग्राम- धनौरा प.ह.नं.- 08 ब.नं.- 135 रा.नि. मंडल - चौरई नगर / ग्राम
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
क्षेत्रफल
कं.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )
2
1
3 1
0.782 11
69/1,70/1,71/ 1,72/ 2
2
0.594 69/2,70/ 271 / 2,72/ 2
3
69/3
0.510 4
69/5
0.486 5
0.687
233/3
0.594 16
6 69/4,70/3,71/3,72/3
7
1.000 69/6,70/4,71/4,72/ 4
8
73/1
0.365 18
9
520/1
0.606 19
73/2
10
0.949 308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
प्रस्तावित खसरा नंबर
कं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )
6 4
5
346
0.922
0.886
348
12
351
1.044 13
0.934
352
14
0.008 15
424/1
0.949
73/3
0.405
73/4
17
0.485 73/5 , 520/2
0.320 293 /2,295/ 2
0.197
312/2
20 2376
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
21
312/9
59
0.291 22
444/2
60
0.044 23
61
0.405 73/6,520/3 ,
24
0.485 62 293/ 7,295/9
25
63
0.202 312/7
26
0.322 64 312/8
27
65
73/7
0.405 28
66
0.408 293/ 6,295/ 8
29
67
0.188 311/3
30
68 312/5
0.121 31
312/6
69
0.120 32
122/2
70
0.142 33
123/1
71
0.304 34
0.421 72 122/3 , 123/2
35
73 107/2
0.004 36
130
0.178 74 37
137
0.053 75 38
138/2
76
0.138 39
77
0.125 154/2
40
155
0.142 78 41
156
0.219 79 42
80 158/1
3.150 43
138/3
81
0.105 44
139
0.239 82 45
1.546
148
83 46
149/6
0.105 411/3
415
0.121
0.073 416
466/1
0.006
0.008 470/2,471/ 2
0.028 476
0.963 419/1
420/2
0.142
0.142 420/3
0.615 151/1 , 151/3
2.910 404/2,405,409 /2
0.409 152
0.619 230
0.567 536
0.247 153
0.356 161/1
0.012 449/1
163
0.162 158/2
1.618 159
0.073 160/2
0.273
0.364 162/2
162/4
0.405
0.117 164/1
0.020 173/2
0.466 182
1.910 84
47
85
0.198 357/1 , 358/1
48
360/1
0.339 184/1
229/1
0.979
0.110 86
49
548
0.146 87 50
549/2
88
1.107 51
147
0.129 89 52
149/1
0.882 90 53
149/3
0.728 91. 54
142/2
92
0.008 55
93 149/2
1.773 56
0.627
150
94 57
226/1
0.291 95 58
227/1
0.291 96
0.012 470/1,471/1
0.036 472
1.021 149/4
0.158 367/ 2,551/ 1
454/1
0.018
1.295 149/5
0.158 367/3,551/ 2
1.022 149/7
0.158 367/4,551/ 3
0.018 454/2 भाग 1 ]
2377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
97
549/3
135
0.494 98
549/4
136
0.125
0.346 99
137 160/1
100
138 162/1
0.405 101
162/3
0.369 139 102
164/2
140
0.118 103
165
0.125 141 104
171
0.255 142 173/5
105
0.020 143 106
174
0.085 144 107
175
0.085 145 108
0.069 146
176
109
177
0.478 147 110
184/2
0.341 148 111
0.202
185
149 229/2
112
0.591 150 113
229/3-4
1.458 151 242/2
114
0.012 152 115
243
0.162 246
0.833 253
0.821 272
0.178 179
0.449 181
0.957 287
0.437 183
1.238 191
1.218 215
1.696 216
0.181 197/1
0.364 200/1
201
0.049
0.053 202
0.628 205/2
0.230 197/2
0.405 200/2
0.173 200/4
0.855 200/3
0.024 153
116
244
0.016 154 117
251/2
0.559 204
0.282 205/1
0.639 155
118
0.036 119/2
156 119
120
0.482 207
1.502
0.081 157
120
208/1,209,210
208/2
0.809
0.904 158
275/1-2,276/ 1-2
121
161/2
2.063 222
0.335 159
122
0.044 451/1-2
160 123
161/3
0.381 161 124
0.648 162 251/1
125
172
0.348 163 126
173/4
0.065 211/2
0.713 212
1.159 213
0.405 223/2
0.251 221/2
0.202 164
127
186
165
1.238 128
173/3
0.081 166 129
286/5
271/1
0.243
0.405 271/2
0.081
0.272 167
482/2
130
0.008 168 131
273/3
0.320 169 132
170 273/6
0.129 133
178
171
0.316 228
2.626 134
172 271/3
0.324 273/1
0.316 273/4
0.272 286/1
0.020 461
0.032 462 2378
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
173
273/5
211
0.153 174
240
0.214
0.222
0.975
212
223/1
175
224/ 1-2
236/2,237/2
0.543
0.704 213
176
225/ 1-2
214
1.056 177
226/ 2-3
215
0.639 178
227 / 2-3
293/3,295/3
0.018 433/3
0.020 245
0.008 248/1
0.651
216 179
217
0.530 250/1
0.620
232/ 1,233/ 1
0.121 248/3
0.124
218 180 376/5 , 434/5 , 500/5
181
0.113 362/2
0.044
219 376/6,434/6,500/ 6
182
445/2
0.023 220
221 183
504/2
0.073 184
0.332 381/6
0.243 381/23
0.255
0.405
222 232/ 2,233 / 2
185
390/1
0.243
0.405
223
234/1
186
248/5
390/2
425
0.061
0.265 224
187
257/8
225
0.761 188
226
258/1
0.243 189
227
364/1
0.377 190
381/3
0.101 228 191
381/5
426/1
0.057
0.769 605/1
0.283 619/1
619/5
0.510 381/8
0.631 229
192
381/25
0.502 381/4
0.073
0.040
230 193
386/1
0.526 231
387
194
232
0.255 619/9
0.370
0.024
195
428/1
248/ 2,362/ 1
0.263 250/2
0.008
233 196
463/1
0.324
0.036
234 197
619/3
275/5,276/5
360/2
0.284
235 198
234/2
236
0.312 248/4
0.263
0.405
199
237
234/3
0.340
200
257/5
0.421 293 / 10,295/12
388
0.417
0.809
238 201
619/4
239
0.243 202
619/7
0.247 240 203
608
241 389
0.494 249
0.089 250/3
0.263
0.324
204
612
242
0.506 205
0.227 243 236/1,237 / 1
206
244
0.226 236/3,237 /3
207
245
0.226 236/4,237/4
208
0.227 246 236/ 5,237 / 5
209
238
0.081 247 210
239
0.255 248 252
0.858
1.655 254/1
273/2
0.308
0.129 397/1
397/3
0.129
0.340 409/4
419/2
0.024 भाग 1 ]
2379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
249
420/4
0.202 287
0.057 250
446
288 251
0.012
447/2
289 252
450/1
290
0.012 253
0.773
254/2
291 254
292
269/3
0.971 255
270
0.841 293 256
0.874
288
294 257
0.386 295
292/1
258
0.660
292/2
296 259
292/3
297
0.210 260
407/2
0.057 298 261
0.085 299
408
262
409/5
300
0.939 263
409/3
0.509 301 264
411/2
302
0.380 265
0.121 303
510/4
266
510/7
0.073 304 267
255
305
0.219 268
258/4
306
0.445 269
269/2
307
0.898 270
510/5
0.073 308 271
0.809
257/1
309 272
258/3
310
0.182 273
257/3
0.603 311 274
312
258/2
0.178 275
604/3
313
0.101 276
606/2
0.230 314 277
0.247 315
619/12
278
257/2
0.259 316 279
258/5
0.369 381/20
381/21
0.510
0.454 386/2
426/2
0.053
0.028 426/3
0.583 257/6
0.518 257/9
0.081 258/6
259
1.153 492
0.089
0.251 260
0.284 261/6
0.307 267/9
267/10
0.308
0.012 468
0.638 261/1
0.040 267/3
267/4
0.114
0.469 279/6,280 / 2
0.405 261/2
265
0.069
0.729 261/3
0.405 261/4
267/5
0.040 267/6
0.114 480/2
0.039
0.445 261/5
0.405 279/5
0.040 267/7
267/8
0.114
0.065 263
0.040 317
280
620/4
0.239 318 281
620/5
0.117 319 282
257/4
0.607 320 283
257/7
0.648 321 284
381/19
0.073 322 285
0.292
619/10
323 286
384/4
324
0.097
1.935 264
266
1.566
0.040 267/1
267/2
0.113
0.939 279/2,280/ 1
0.866 269/1
0.464 275/3,276/3 2380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
325
[ भाग 1
0.478
0.607
363 275/4,276/ 4
326
337
0.194
0.459
364 275/6,276/ 6
327
420/6
365 338/1
0.405
0.243
328
366 338/2
338/3
0.081
0.405
353/1
329
367
0.202
360/3
330
368
0.405 339/1
0.906
0.547
275/ 7,276/ 7
331
369
291/2
2.201 332
339/2
0.161 340,341
0.073 342
0.579
285/1
370 333
371
0.097 343
0.303
291/1
334
285/4
372 349/2
0.809
0.567
335
291/3
373 423
0.057
0.303
336
292/4
479
0.040
0.387
374 337
293/1
375
0.032 491/2
0.291
338
295/5
299/2
0.061
0.518
376 339
0.385 300/2
0.482
377 293/4,295/4
340
295/6
2.565 378 341
379
0.162 302/2
0.445
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317/4 भाग 1 ]
2381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
401
439
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
477
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0.036 433/2 भाग 1 ]
2383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
551
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
625
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भाग 1 ]
2385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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573/4
754
0.049 717
438/2
0.045 755 718
439
0.036 756 719
570
0.125 757 720
600
0.069 758 721
440
0.057 759 722
467
760
0.004 723
447/1
0.065 761 724
762
526/1
0.405 725
525/3
0.405 763 726
525/5
0.324 764 727
524/1
765
0.134 728
522/1
766
0.081 729
767
522/2
0.113 730
522/3
768
0.040 731
450/3
769
0.016 732
448
770
0.053
449/2
733
771
0.016 734
449/3
772
0.016 735
450/2
0.012 773 736
0.302 774 522 / 12,523 /3
737
775
0.142 522/ 13,523/ 4
738
776
0.142 522/ 10,523 / 1
0.242 590/1
0.914 594/1
0.400 595/1
0.630 596/1
0.008 592/1
0.013 473/2
0.039 494/2
0.247 591
0.526 592/2
0.149 593/2
0.405 588
0.619 589
0.037 590/2
473/3
0.013 494/3
0.039 593/1
0.114 598
0.522 594/2
1.000
0.421 595/2
0.006 596/2
0.032 475
477
0.020
0.053 478
0.115 480/1
0.016 483
0.101 486/17-18-19
0.214 546/9,547/ 9
0.028 484
485/2
0.012
0.050 486/2,486/3,486/5
499/1
0.065 2386
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
777
493
815
0.101
816
503/1
[ भाग 1
0.186 522/16
0.129 524/2
0.162
778
779
817
503/4
0.061
539/6
780
0.135 525/7
0.380 526/2
0.016 818
540/22
781
0.502 518/3
0.085 819
540/26
782
528/3
0.401
0.105 820
783
0.146
0.688 821
541/3,544/3
784
508
822
0.113 785
823
511
0.202 786
824
512
0.259 7-87
513
518/4
0.388 519/1
0.809 521/1
0.960 521/4
0.809 521/2
0.223 825
788
510/1
826
0.627 789
581/2
827
0.954 521/3
0.169
0.150
510/2
790
0.129 828 791
510/3
829
0.053 792
510/6
522/ 6,522 / 7
0.142 522/ 11,523/2
0.121 524/3
0.323 525/1
0.178 830
831 793 515/ 3,516/ 3,517/ 3,518/5 0.566 794
519/3
0.559 522/8
0.364
0.155
832 795
616/1
0.567 526/3
0.080
833 522/4 , 522/5
796
834
522/14
0.053 527
0.187
797
835
525/6
0.202 528/1
0.135
798
836
514/1
0.219 616/2
0.135
514/2
799
837
0.077 617
0.079
514/3
800
0.101 838 801
839
514/4
0.311 529/2
0.036 533/1
0.081
802
514/6
840
0.036 533/6
0.314
803
519/2
0.486
0.295
841
522/9
804
842 542/3,545/3
0.146
0.186
525/2
805
843 546/1,547/ 1
0.489
0.135
806
525/4
0.283 844
845 542/1,545/ 1
560
0.502
0.093 577/2
0.186
807 515/1,516/ 1,517/ 1,518 / 1
808
515/2
0.065
0.053
846 809
516/2
580/5
0.223
0.020
847
517/2
810
848 582
0.279 601
0.182
518/2
811
849
0.316 602
0.186
812
0.146 603
0.227
515/4,516/4,517/ 4,518/6
850 813
519/4
851
0.243 604/1
0.202
814
522/15
852
0.081 619/6
0.514 भाग 1 ]
2387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
853
621
0.676 881
854
622
0.061 855
623
0.914 883
856
619/13
884
0.283 857
0.774
583,584,585
858
0.291
293/9,295/ 11
859
284/1
887
1.813 860
463/2
0.032 861
474
0.020 889
862
298/4
0.540 890
863
0.344
299/3,300/3
864
308/3,309/3
0.101 865
198
0.473 282,283/ 4
0.525
882
283/1
283/2
0.116
0.607 283/5
885
286/2
0.343
886
286/3
0.351
1.971 398
0.502 400
888
469
0.069
0.878 281
105/3
0.201
891
0.160
892
105/12
0.120
0.250 893
866
894
1.793
278/ 1,278/ 2
867
279/1
3.076 868
279/3
0.417 869
289/1
897
0.510 870
289/2
0.510 898
871
290/1
0.243 899
872
0.206
290/2
900
873
290/3
0.211 874
0.826
285/3,285/ 5
875
285/2
0.930 876
279/4
1.214 877
284/2
योगः-
0.971 878
284/3
0.890 879
283/3
0.525 880
284/4
0.809 105/7
105/8
0.485
मकान
895
457 (म.प्र. शासन)
कच्चे -75
896
411/1 (म.प्र. शासन)
मकान कच्चे -51 मकान पक्के-02 410 (म.प्र. शासन)
मकान कच्चे -05 421/2 (म.प्र. शासन)
मकान कच्चे -32 456 (म.प्र. शासन)
मकान कच्चे -28
मकान 486/7 (म.प्र. शासन)
कच्चे -24 308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है : - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है । 2388
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्रमांक 4937 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2011.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 (1) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन : -
क. जिला
ख. तहसील
छिन्दवाडा चौरई
ग.
ग्राम- केवलारी संभा प.ह.नं.- 2/4 ब.नं. - 32 रा.नि.मंडल - चौरई नगर / ग्राम
घ.
256.609 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कं.
कं. प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में )
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )
0.089
349/1-6घ
7
573/47
1
0.284
349/13ख
0.050
8
574/4
2
282/2
0.259
3
0.057
252/1
449/2
4
253/1
0.052
0.729
9
450/2
340/32
5
0.180
448/2 }
458/9
390/3
6
349/2
0.951 भाग 1 ]
2389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
448/4
449/4
451/1
454/1
0.547 28
0.535
10
450/4
458/11
448/6
449/6
455/1
456/1
463/2
0.567 29
0.845 538
30
0.065
11
450/6
458/13
283/2
0.040 31
259
438/1
0.237 32
0.330 438/3
33
0.227 484/3
34
0.737
12
284
285/1
0.624 503/1
35
0.812 269/3
36
0.308
13
464/2
0.862
467/1
14
511/47
0.401 37
512/2
0.421
15
405/1-3
68/1
16
1.578
17
72/4
511/7
0.401 38
512/4
0.761
72/3
0.153 397/3
39
0.777
18
398/2
399/2
1.171 520/ 2,521/2
40
0.625 421
41
0.729
19
400/2
0.129 423
42
0.040
20
400/5
546/8
547/8
0.473
21
402
22
0.028 43
548/8
0.073
403/1
23.
403/2
549/8
0.202
451/3
452/1
24
546/3
547/3
0.469 44
548/3
0.365
454/3
455/3
456/3
25
458/4
549/3
546/6
0.061
73/7
26
547/6
0.324
27
0.647 45
548/6
0.372
416/2-3
549/6 2390
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
546/7
547/7
546/1-4
547/1-4
0.960 69
0.065
46
548/7
549/7
548/1-4
549/1-4
573/1
0.021
282/3
47
0.405 70
574/1
0.040
283/1
48
546/5
0.049
407/1
49
547/5
0.809
638/20
50
77/17
0.407 71
548/5
0.083
-51
78/15 }
77/3
549/5
0.028 294/4
72
0.494
52
J
78/4
0.991 413/3
73
0.243 404
74
0.004
294/3
53
0.182 405/2
75
0.183
418/2
54
0.085 290
76
0.179
569/1-2
55
0.049 256/2
77
0.267
571/1-2-3-4-5
56
0.004 264/3
78
0.729
571/7-8-9-10-11
57
0.008 265/1
79
0.012
394/5
58
0.024 266/1-2
80
0.405
511/8
59
0.020 267/1
81
0.519
470
60
0.032 285/2
82
0.717
69/1
61
77/67
0.041 286/1
83
0.084
62
78/5
0.065 285/3
84
0.028 286/4
85
0.004
294/6
63
0.016 288/2
86
0.154
499/1
64
453/1
0.210
500
65
0.445 87
}
455/5
0.607
502
66
0.405 268/1
88
0.227
484/2
67
0.607 60/1-2
89
0.234 66/2
90
573/3
0.777
73/2-3
68
0.117 91
574/3
}} भाग 1 ]
2391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
0.113 501/1-3
123
0.166
287
92
180/2 क
0.548 503/2
124
0.409
93
0.323 442/1
125
0.016
248
94
0.040 569/3 क
126
0.283
239
95
397/1
0.383 127 571/11 क
0.524
96
0.149 571/12 क
128
0.371
397/2
97
473
0.153 129
0.020
264/5
98
0.845 479
130
0.230
466/1
99
0.458 484/1
131
0.333
100
638/4
62
0.282
101
638/13
0.057 132
0.405
638/16
102
64
0.736
103
638/19
394/6
0.308 464/1
133
0.048
104
395/4
105
638/23
0.866 467/2
134
0.688
570
135
0.918
507/17
0.433 488
136
0.576
106
577/1
0.134
581
137
0.313 524/1
138
0.259
522/1
107
532
0.577 139
0.299
108
109
533/3
77/87
0.182
0.085 140
78/6 S }
0.769
110
535/2
0.004 294/7
141
0.777
73/6
111
420/2
0.397 142
73/5
0.419
112
0.158 143
392/3
0.416
420/1
113
486/3
0.521 446/2
144
0.223
114
0.162 280/1
145
0.157
115
499/2
0.295 282/1
146
0.061
116
526/3
0.040 282/4
147
0.065
117
529/2
0.372
272
148
0.089
118
531/2
0.069
525
149
0.097
511/9
119
0.230 526/1
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120
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122
531/3
152 2392
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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153
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155
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157
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2393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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642
}
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297 भाग 1 ]
2395 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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345
329
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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343
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368
505/2
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2397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
518/1
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392
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447 2398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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474
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533/1
454
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480
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537
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545
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78/3
}
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483
513/27
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294/2
466
?
513/3
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297
468
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486
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469
523/1J
74/1 क
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487
412
1.805
470
J
76
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471
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489
0.010
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472
80/12
465/27
0.741 490
0.873
473
81/1
466/25 भाग 1 ]
2399 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
0.032
295
522
0.918
471/2 491
0.081
349/1-6 क
523
0.253
474/2 492
0.065
349/15
524
0.221
476/2 493
0.433
349/1-6 ख
525
0.045
256/1 494
340/1
0.036
257 495
0.026 526
390/1
}
0.020
292/2 496
0.093
349/16
527
0.372
373/2 497
448/1
0.332
498
373/5
449/1
0.053
378/1 499
0.729 528
450/1
0.145
379/2 500
458/6
0.178
379/4 501
448/3
0.547
382/2 502
449/3
0.024
408 503
0.535 529
450/3
0.482
411/2 504
458/10
0.979
413/1-2 505
448/5
0.914
471/1 506
449/5
0.259
474/1 507
0.065 530
450/5
0.219
476/1 508
458/12
0.655
384 509
0.024
260/2
531
0.202
392/2 510
0.008
261
532
0.283
407/3 511
264/4
0.243
407/5 512
265/2
0.125
409 513
407/4
0.118 533
266/3-4
0.260
514
}
407/6
267/2
264/6
0.624
406 515
265/3
0.242
407/8 516
0.056 534
266/5
0.405
638/1 517
}
267/3
0.283
638/7 518
0.057
286/2
535
0.283
638/11 519
285/4
0.242
638/17 520
80/32
0.080 536
{
J
286/3
0.870
521
}
81/2
0.032
288/1
537 2400
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
0.024 179/2 ख
561
0.016
288/3
538
351/2
352/1
149/6
0.088 562
150/11
149/97
0.870
353
539
356/2 क
356/1 ख
0.121 563
}
150/14
0.081 150/87
564
157/5
0.934
509/1
540
352/3
354
0.506 465/1
565
149/5
0.088 566
}
150/10
1.804
355
541
356/2 ख, ग
358/1
149/8
0.121 567
}
150/13
150/7
0.061
385
542
0.081 568 157/45
0.538
386
543
0.069 233
569
0.040
569/3 ख
544
0.809 540/2
570
0.386
571/11 ख
545
149/4
0.154
571/12 ख
546
0.659 571
150/6J
0.284
339/3
547
149/72
0.008
301/2
548
0.088 572
150/12
0.122
418/3
549
0.073
418/4
550
149/10
0.121 573
150/15
0.076
418/5
551
150/9
0.345
490/2
552
584/2
0.081 574
157/6
0.260
553
585/2J
518/3
0.142 151
575
2.178 540/1
576
2.023
554
519/2
}
0.971
541
577
0.073
542
578
0.166
237
555
0.061 526/2
579
0.405
513/8
556
0.065 529/1
580
0.137
489
557
0.089 531/1
581
0.343
492
558
0.210
383
582
0.312
582
559
1.171 520/1 , 521/1
0.243
583
560
583 भाग 1 ]
2401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.158 367/2
584
0.182 371/1
585
0.016 299/1
586
0.158 367/3
587
0.182 371/3
588
0.259
368
589
योगः-
~)'
0.494 373/1
590
0.221 373/4
591
0.049 378/3
592
0.186 379/1
593
0.166 379/3
594
0.615 382/1
595
आने वाली परिसंपत्तियां 256.609 हेक्टेयर एवं उक्त भूमि पर 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में । 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग- चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
क्रमांक 4938 - प्रस्तु.- भू-अर्जन- 2011.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
चूँकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 (1 ) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन :--
क. जिला
छिन्दवाडा
ख. तहसील
छिंदवाड़ा
ग.
ग्राम- काराघाट प.ह.नं.- 29 ब.नं. - 55′ रा.नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1
नगर / ग्राम
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कं.
कं. प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में ) 1 112
1.423 7 2 234/2
0.413 8 3 235/2
0.817 9 4 397/1
0.303 10 5 401/1
0.477 11 6 403/1
0.405 12
317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में ) 12/3
0.040 12/4
0.070
0.303 397/4
0.430 401/4
0.425 403/4
0.320 60/6 भाग 1 ]
13 60/7
2403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.110
0.377
14 78/2
0.334 43
15 86/4
42 69/2
0.097 397/5
0.510
0.139
79/1
16
44 400
0.546
0.130
45
17 97/5
401/5
0.425
46
0.138
18 98/2
47
403/5
0.239 369/2
0.162
19 74/13
0.648
0.234
48
20 13/2
56
1.141
1.153
21 421/2
49 57
0.125
0.198
22 191
50 8/2
1.052
0.421
23 200/1
51 9
0.121
0.424
24 201
52 419/4
0.122
0.454
25 386/1
53 419/6
0.109
1.517
ख
26 147/1
54 420/1
0.231
0.283
27 209/2
0.742 56
28 79/6
55 419/3
0.121 419/5
0.121
57 419/2
0.167
97/1
29
0.231
58
0.085
30 98/6
419/7
0.219
0.176
31 90
59 420/2
0.032
0.202
60
54/2
32
0.465 61 414
33 55/3
413
0.239
0.186
0.219
34 59/4
63
62 210/9
0.021 211/4
0.117
35 59/6
0.056
64 212/3
0.400
36 59/10
65
0.045 220/3
0.239
37 74/10
0.037
0.182
38 74/14
67
66 221/5
0.077 222/10
0.250
39 128
68
0.291 224/2
1.509
76/1
40
0.101
0.700
69
76/2
41
224/5
0.049
70 225
0.696
2404
228/3
71
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.135
0.437
72 387/2
0.429 101 7/17
73 135/2
100 7/29
0.089
0.101
1.575
7/4
74
102 7/22
0.101
0.405
7/5
75
103 7/21
0.101
0.202
7/6
76
104 7/20
0.094
105 7/16
0.405
77 29/1
0.093
0.072
106 7/15
0.122
0.180
78 29/3
79 110/2
107 7/13
0.284
108 7/14
0.121
80 111/2
0.243 109 7/30
81 113/2
0.186
0.163
0.664
82 397/3
0.244 111 97/2
83 401/3
110 79/5
0.105
0.162
112 98/5
0.474
0.767
113 145/1
0.383
84, 403/3
85 84/2
0.368
114 417/1
0.991
86 208
0.121
115 418/1
0.684
87 209/1
116 418/5
0.413
0.743
88 404/1
0.400 117
89 79/4
147/2
0.858
0.356
118 377/1
0.159
97/3
90
0.344
119 377/2
0.109
91 98/4
1.015
0.162
92 7/24
120 410
121 64/3
0.838
0.202
93 7/26
0.607
0.122
94 7/27
122 64/4
0.081
0.184
95 7/28
123 94
0.344
0.135
7/8
96
124 138/2
0.057
0.122
97 7/9
125 374/3
0.760
0.284
98 7/12
126 378/2
0.336
0.284
99 7/10
127 393/2
394/2
0.121
128
0.356 भाग 1 ]
122/4
129
2405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.433
158 40/1
1.315
359/3
130
0.333 159 46/2
131 381/1
0.138
0.150
0.460
132 210/2
160 62/4
0.526
161 139/3
0.219
133 211/1
0.004 160
214/1
134
0.769 144/5
0.081
161 144/6
0.045
135 221/3
0.324
162 144/7
0.073
136 220/4
0.377
163 60/5
0.020
221/4
137
0.320
164 60/8
0.105
222/11
138
0.334
165 78/1
0.251
0.138
166 86/3
0.243
139 224/3
0.130
167 79/3
0.069
140 224/4
141 228/2
0.137
168 97/4
0.364
142
387/3
0.163
0.016
143 388/2
169 98/3
0.502
0.412
144 147/3
0.284 171
145 412/1
170 374/2
0.226 393/4
0.303
1.983
146
415
147 210/4
0.222 174
148 405/1
172 394/4
0.121
1.699 173 375/6
0.325 375/7
0.186
175 392/5
0.324
149 405/4
0.081
176 375/1
0.607
150 406/2
0.020
1.214
151 389/2
177 392/6
0.364
178 375/2
0.607
404/2
152
0.121
1.198
144/3
153
179 375/5
1.060
0.250
154 75
0.364 181
180 148/9
0.324 168/2
0.028
182 169
0.797
155 84/1
156 7/2
0.032
0.708
157 7/3
183 170
0.501
184 99
0.303
2406
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.073
214 374/4
0.204
185 54/1
18654/4
0.765
215 378/1
0.023
187 54/5
0.061 216
188 55/2
0.211 392/3
0.121
217 375/4
0.235
59/1
189
0.352
218 189/1
0.288
190 59/2
0.696
219 192/1
0.215
59/8
191
0.761
220 195
0.125
0.405
0.162
192 74/18
221 198
0.238 105/3
222
0.091
193 237/5
194 237/6
0.288
0.085
195 237/7
223 106/3
0.251
224 109/3
0.137
196 237/8
0.493
225 126/1
0.053
13/1
197
0.224 133/6
226
0.554
198 15
0.615
0.040
199 52/2
227 146/2
0.146
0.899
200 53/2
228 105/1
0.113
229 106/1
0.462
0.146 109/1
0.060
201 222/14
202
368/1
230
1.084
0.153
231 115
0.587
0.720
203 368/2
204 368/4
232 133/1
0.146
233 105/2
0.568
205 371/3
0.016 106/4
0.336
206 29/2
234
0.113
235 106/2
0.556
0.125 109/2
236
0.975
207 350/1 , 350/2
208 79/2
0.263
237 126/2
0.130
209 97/6
0.426
0.118
98/1
210
238 133/2
0.235
0.182
211 77
239 133/3
0.198
240 133/4
0.628
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0.469
भाग 1 ]
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2407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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0.494
भाग 1 ]
359 348/3
2409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2011
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2410
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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473
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445
0.125
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475 153 भाग 1 ]
158/3
476
2411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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188
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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562
407/2
591 भाग 1 ]
407/3
2413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
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0.424
1.011
74/5
608
51/2
637
0.226
0.268
74/9
609
53/1
638
0.230
0.162
74/7
610
53/3
639
1.437
1.861
36
611
61
640
0.303
0.304
61237
216/2
613
62/1
641
0.319 62/2
642
0.369
217/2
614
0.304
643 62/3
0.372
356/2
615
0.388 63/2
644
0.765
616 408/2
0.449 645
118
617
0.579 144/8
0.223 204/5
646
0.785
123
618
0.275 206/3
647
0.162
0.211
1.359
148/7
619
158/2
620
207/3
648
0.166 210/7
649
0.635
2414
310/2
650
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
0.615
0.344
310/4
679 96
0.312
0.931
651
680 101
0.327
310/6
652
1.380
681 100
0.101
310/10
653
362
0.409
682
102
0.551
0.275
654
103
683
0.716
145/2
655
234/1
0.352 104
684
0.462
1.214
656
234/15
107
685
0.040
657
0.915 139/1
686
0.111
0.409
235/7
658
377/3
659
204/2
687
0.020
0.344
417/2
660
204/7
688
0.035
0.368
417/5
661
689 205/1
0.121
662418/4
0.138 206/2
690
0.413
383/1
663
0.106 207/2
691
0.083 210/6
0.409
383/3
664
692
0.727
0.210 222/6
693
0.150
0.493
391/2
665
391/3
666
310/1
694
0.417
0.110 310/14
695
1.780
395/2
667
234/3
668
0.126 310/15
696
1.400
215/4
669
0.233 310/17
697
0.207
0.121
218/1
310/18
698
0.283
670
218/4
671
0.002 348/1
699
0.002
0.445
218/8
672
349/1
700
0.186
0.122
218/10
359/1
701
1.392
0.113
673
222/13
702 193
0.417
674
0.097 237/2
703
0.526
407/1
675
407/5
676
0.402 370/2
704
0.587
407/8
677
0.429
705 381/2
0.283
0.951
235/3
678
54/3
706
0.004
0.271 55/1
707 भाग 1 ]
2415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2011
708 59/3
0.090 59/5
709
0.153
724 237/9
0.186 392/4
0.271 725
710 59/7
0.023 59/9
711
0.207 74/1
712
0.083 74/17
713
0.182 7.14 300/1
0.206
0.080 300/2
715
301/3
716
0.306 717 306
0.095 307
718
0.280
0.450 308
719
0.405 144/9
720
384/4
721
0.405
0.136 237/1
722
237/3
0.053 723
0.227
726 229/4
0.231 227/1
727
0.231 227/2
728
0.203 229/1
729
1.079 229/6
730
1.161 229/9,230/ 9
731
0.648
732 117
0.291
733 151/2
1.210
734 152
0.405 383/4
735
317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों
योगः-
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाडा ) जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना संभाग - चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय मे किया जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक- 1 चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.