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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 15 July 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-07-15.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011- आषाढ़ 24 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जून 2011

क्र. ई - 5-808- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 24 से 29 जून 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अमरसिंह बघेल, अपर कलेक्टर, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-

2507

साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 2508

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

( 5 ) अवकाश काल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई - 5-370 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 27 से 29 जून 2011 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में सुदेश कुमार, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-290 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री एम. के . राय, आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश , भोपाल , को दिनांक 27 से 30 जून 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-194-2011-5- एक ( ए) .- श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौपा जाता है.

क्र. ई - 1-194-2011-5- एक. श्री अनुराग जैन, भाप्रसे ( 1989 ) , सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2011

क्र. ई - 1-206-2011-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना क्र.

अधिकारी का नाम एवं

वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. ( 2004 ) , कलेक्टर , शिवपुरी कलेक्टर, हरदा.

कलेक्टर, हरदा 2. श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे ( 2006 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर

(विकास खरगोन) .

भाग 1 ]

2509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2 ) उक्त आदेश श्री आर. के. पाठक, भाप्रसे ( 1996 ) , कलेक्टर, शिवपुरी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून 2011 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जुलाई 2011 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई - 5-522 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल/ नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल/ नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई - 1-308-2011-5- एक. श्री नंद कुमारम, भाप्रसे ( 2008 ) , सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई , जिला सागर पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 1-224-2011-5- एक. - डॉ. जे.टी. एक्का , भाप्रसे ( 1986 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार सौपा जाता है.

( 2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. जे . टी. एक्का द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

( 3 ) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक (फील्ड ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई - 5-40- आयएएस. लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अवनि वैश्य, आयएएस. , मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2011 द्वारा दिनांक 29 जून से 8 जुलाई 2011 तक 10 दिवस एवं दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ते हुए एक्स - इंडिया अवकाश स्वीकृत किया गया है .

(2 ) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ. पी. रावत , आयएएस. , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अलका उपाध्याय , सचिव " कार्मिक" .

भोपाल , दिनांक 29 जून 2011

क्र. ई- 5-522 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . श्री श्रीवास्तव की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार श्री निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर भोपाल को तथा कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, होशंगाबाद को सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".

2510

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

भोपाल , दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई - 1-219-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

1 श्री डी. के. सामन्तरे ( 1982 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.

2

सचिव मध्यप्रदेश शासन

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय.

श्री एस. आर. मोहन्ती ( 1982 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.

3

आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

श्री पंकज अग्रवाल ( 1992 ) , अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

4

कमिश्नर,

रीवा संभाग, रीवा

श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम.

5

संभागीय कमिश्नर

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

श्री मनीष रस्तोगी ( 1994 ) , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , वित्त विभाग.

( 2 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह - संचालक , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे, भाप्रसे ( 1992) , कमिश्नर, शहडोल संभाग एवं कमिश्नर, रीवा संभाग केवल कमिश्नर, रीवा संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-192-2011-5- एक, दिनांक 12 जून 2011 , जिसके द्वारा श्री अजय तिर्की, भाप्रसे ( 1987 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को कमिश्नर , रीवा संभाग , रीवा पदस्थ किया गया है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

2511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ 03-43-2011 - दो - ए( 3 ).- इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है: -

" बुधवार दिनांक 27 जुलाई, 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये , जो कि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है .

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार दिनांक 8 अगस्त, 2011 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो - ए- ( 3 ) .- मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली ) अधिनियम, 1974 ( क्र 46/1974 ) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री नियाज अहमद खान, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 22 जून 2011 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अम्बरीश श्रीवास्तव , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो- ए- (3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल से प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव , उपसचिव.

Bhopal , the 6th July 2011

No F - 1-55-2009 - II - A- (3 ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali ) Adhiniyam , 1974 ( No. 46 of 1974 ) , the State Government hereby appoints Shri Niyaz Ahmed Khan , Allotment Officer , Directorate of Estates , Bhopal as competent authority , with effect from the date 22nd June 2011 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation , Bhopal .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AMBRISH SHRIVASTAVA , Dy . Secy .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ 1 (ए) 61-2009- ब-2-दो. श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे, तत्का. सेनानी, 6 वीं वाहिनी , विसबल , जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2010 तक कुल छः दिवस एवं दिनांक 9 से 15 अगस्त 2010 तक सात दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ 1- ( ए) 58-2003- ब- 2- दो. श्री एल.सी. भारतीय , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( अजाक ) , पु.मु. भोपाल को The Second Course of Phase IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex- India) दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

2512

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(2) अवकाशकाल में श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल.सी. भारतीय , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ 1 (ए ) 150-90- ब- 2-दो. श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 26 मई से 6 जून 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही . माने , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही . माने , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही . माने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 253-88- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , भोपाल को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 13 , 14 , 15 एवं 20, 21 , 22 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) डॉ. गर्ग, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , भोपाल , के कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2011

क्र. एफ 1 (बी) 154-10- बी- 4- दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्न अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100 + 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे . अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :-

लोक सेवा आयोग

अभ्यर्थी का नाम एवं पता द्वारा अनुशंसित

मुख्य सूची का क्र.

क्र. (1) 1 (2) 11 (3)

श्री राकेश कुमार पन्द्रो, म. नं. 1 टाईप 3 माधव विलास पैलेस , शिवपुरी म. प्र . पिनकोर्ड 473551 .

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी.

3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी .

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

भाग 1 ]

2513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7 . परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ. 7-18-07- बत्तीस 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2007 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को साडा ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 द्वारा अध्यक्ष की पदावधि चार वर्ष निर्धारित की गई है . उक्त प्रावधानानुसार श्री कुशवाह की चार वर्ष की पदावधि दिनांक 16 अप्रैल 2011 को समाप्त होती है.

3. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिए अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर 2011 तक नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आशीष सक्सेना, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 11-2-2008-चौवन-2.-विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 11-2-2008- चौवन-2, दिनांक 15 जून 2011 द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी का गठन किया गया है. राज्य शासन कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव शीघ्र कराने हेतु श्री दाऊद अहमद खान , प्रभारी उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को चुनाव अधिकारी नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस ब ( एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88 - इक्कीस - ब- (एक) , दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 " में, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 7, 10, 20 , 26. एवं 32 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर न्यायाधीश

(1)

(2)

(3)

भिण्ड " 7. प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.

छतरपुर 10. प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.

हरदा 20 प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हरदा .

मण्डला 26 प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डला.

रायसेन. ".

32 प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.

2514

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Preven- tion of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988) , the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI- B ( 1 ) , dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh , Gazette Part - I , dated 6th November, 2009 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule , for serial number 7 , 10 , 20 , 26 , & 32 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Local area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(1)

(2)

(3) " 7. 1st Additional Sessions Judge , Bhind. Bhind 10. 1st Additional Sessions Judge , Chhatarpur Chhatarpur .

20. 1st Additional Sessions Judge , Harda. Harda 26 1st Additional Sessions Judge , Mandla. Mandla 32. 1st Additional Sessions Judge , Raisen . Raisen." .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 जून 2011

फा. क्र. 1 ( सी ) 3-08 - इक्कीस - ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2009 द्वारा नियुक्त श्री जानकीशरण तिवारी , जिला अभियोजन अधिकारी , सागर के कार्यकाल में उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 25 मार्च 2011 से उनकी पदस्थापना तक अथवा एक वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये अभिवृद्धि करता है.

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 ( सी) 11 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जानकीशरण तिवारी उप संचालक अभियोजन, जिला सागर को सागर जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 (बी) 1-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2004 द्वारा श्री श्रवण कुमार खरे अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक फास्ट ट्रैक कोर्ट , टीकमगढ़ को नियुक्त किया गया था.

श्री श्रवण कुमार खरे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट , टीकमगढ़ के फास्ट ट्रेक न्यायालय समाप्त हो जाने के कारण श्री श्रवण कुमार खरे, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लो. अभि. की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत एक माह का नोटिस दिया जाकर उनको पदमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2011 संशोधन

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009- 3835 - इक्कीस- ब ( एक) -10, दिनांक 20 मई 2011 जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( साधारण ) , भाग -1 दिनांक 3 जून 2011 में प्रकाशित हुई थी, की पंक्ति क्रमांक 33 के कॉलम 2 में सुरेश कुमार रघुवंशी के स्थान पर सुरेश कुमार सूर्यवंशी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश नायक , सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ. 2-24-2011 - तेरह .- राज्य शासन , एतद्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-219-2011-5- एक, दिनांक 25 जून 2011 के अनुसरण में , श्री मनीष रस्तोगी , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. दुबे, अवर सचिव.

भाग 1 ]

2515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ- 3-118-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-118-2009- बत्तीस, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित जावरा विकास योजना , 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्र.

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4)

1

ग्राम रोजाना

2.416

406, 410/1 , 410/3 , 411/1 , 411/2 , 412/2 , 412/3

1.694

बामनखेड़ी

1/1 , 22

उपांतरण पश्चात् उपांतरित विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

भू-उपयोग

(6)

(5)

आवासीय

कृषि

आवासीय

कृषि

योग .. 4.110

(2 ) उपरोक्त उपांतरण जावरा विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2011

क्र. एफ- 3-178-2010- बत्तीस .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-178-2010- बत्तीस, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्र.

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(1)

(4)

1

श्री गुरूनानक देव गुरूद्वारा समिति को ग्वालियर (फूलबाग)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)

नगर उद्यान

वाणिज्यिक

313.54 वर्गमीटर

(3375 वर्गफुट)

अन सर्वेड एरिया में आदेश क्र. एफ-6-178/ 07/7/नजूल दि. 26-9-08 द्वारा आवंटित शासकीय भूमि.

योग.. 313.54

वर्गमीटर

(3375 वर्गफुट)

( 2 ) उपरोक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

2516

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 30 जून 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835- इक्कीस- ब-( एक) 10.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-3835 - इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 58 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्ः-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का सिविल जिले

ग्राम न्यायालय के अनु. क्रमांक

स्थल

का नाम

मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

"58.

रीवा

रीवा.".

रीवा

रीवा

श्री सुधीर सिंह

टिप्पणी.- जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835 -XXI - B- ( 1 ) -10 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835 - XXI - B ( 1 ) , dated 20th May, 2011 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial number 58 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted namely :-

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Name of Civil

District

Place of Posting

Name of Headquarter of Gram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(2)

(5)

(3)

(6) (1)

(4)

Rewa

"58.

Rewa

Rewa

Rewa ." .

Shri Sudhiur Singh

Note. Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District , in that case , such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

भाग 1 ]

2517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835-इक्कीस- ब- ( एक ) 11.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-3835- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 35 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

न्यायाधिकारी का नाम

अनु. क्रमांक

पदस्थापना का स्थल (1)

(2)

(3)

(4)

होशंगाबाद

होशंगाबाद " 35. श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी

सारणी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) (5)

होशंगाबाद.".

होशंगाबाद

टिप्पणी.- जहां किसी सिविल , जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .

F. No. 17 ( E) 43-2009-3835 -XXI - B- ( 1 ) -11 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 ( E) 43-2009-3835 - XXI - B ( 1 ) , dated 20th May, 2011 namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial number 35 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted namely :-

S. No. Name of Nyayadhikari

TABLE

Name of Civil

District

Place of Posting (1)

(3)

(2)

(4) "35 .

Hoshangabad

Name of Headquarter of Gram Nyayalaya

(6) Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level. (5)

Hoshangabad

Shri Mahendra Kumar Tripathi

Hoshangabad" .

Hoshangabad

Note . Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District , in that case , such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , प्रमुख सचिव.

2518

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिंगरौली ( मध्यप्रदेश )

सिंगरौली, दिनांक 28 जून 2011

क्र. 588- आर.डी.एम. - 2011 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1972 का संख्या 02 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिंगरौली , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ( 1955 का संख्या -22 ) अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 ( 1989 का संख्या 23 ) एवं अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रयोजनों के लिये मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 2- (क)/24-08- बी-3- दो, भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2010 के द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजाति, कल्याण , पुलिस थाने की अधिकारिता , अनुसूची के कालम नं . ( 2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाले थाना के रूप में घोषित करता हूं:-

अनुसूची

अधिकारिता (2)

अजा/जजा कल्याण पुलिस थाना का स्थान (1)

अजाक थाना सिंगरौली

सम्पूर्ण सिंगरौली जिला

No. 589 - RDM - 2011.- In exercise of the powers conferred by clause (G ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the I , Collector & Disrtict Magistrate , Singrauli hereby , declare the Anusuchit Jati Evam Janjati Kalyan Police Station at the Place specified in column ( 1 ) of the Schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2 ) of the said Schedule for the purposes of the offences under the Protection of Civil Right Act , 1955 (22 of 1955 ) , the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes ( Prevention of atrocities) Act , 1989 (No. 23 of 1989 ) and other laws committed against the members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes :-

SCHEDULE

Jurisdiction

(2)

Places of Police Station A.J./A.J.J.K . (1)

Whole of District-Singrauli A. J. K. P. S. Singrauli

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

2519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक एफ -4 ( ए ) / 5 / 2011/ए -16 .- मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक-25, सन् 1958 ) की धारा 1 की उपधारा (4 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित अनुसूची के स्तभं कमांक (3 ) में उल्लेखित नगरों के स्तभं कमांक (4) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्रों में लागू होगेंः-

अनुसूची

कमांक

स्थानीय क्षेत्र

स्थान का नाम

(1)

(4)

जिले का नाम (2)

(3)

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 1. ग्वालियर

1. पिछोर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

2. बिलौआ

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

3. आंतरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

4. भितरवार

5. करेरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 2. शिवपुरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

6. खनियाधाना

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाधिष्ट क्षेत्र ।

7. पिछोर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

8. बदरवास

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

9. नरवर

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

10 राघोगढ़

3. गुना

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 11. चाचौडाबीनागज

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

12आरोन

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

13. कुंभराज

14 चंदेरी

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 4. अशोकनगर

15. मुगावली

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

16. ईसागढ़

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 5. दतिया

17. भाण्डेर

18. इंदरगढ़

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

19. सेवडा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

20. बडोनी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 6. भिण्ड

21. मेंहगांव

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

22. लहार

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 23. गोरमी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

24. अकोडा

25. मिहोना

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 26.आलमपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

27. दबोह

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 28. मौ

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 29. फूफकलां

30. पोरसा

7. मुरैना

31. कैलारस

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 32. झुण्डपुरा

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

33. बामौर 2520

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 8. श्योपुरकलां 34. विजयपुर

35. बडौदा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 9. इन्दौर

36. देपालपुर

37. सांवेर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

38. गौतमपुरा

39. बेटमा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

40. राऊ

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

हातौद

41.

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

42. मानपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

महुगांव

43.

10. धार

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

44. धरमपुरी

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

सरदारपुर

45.

क्षेत्र ।

46. मांडव

नगर पंचायत क़ी स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

समाविष्ट क्षेत्र ।

47. डही

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट 11 बडवानी

48. खेतिया

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

49. पानसेमल

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

50. पलसूद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

51. थांदला

12. झाबुआ

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

52. पेटलावद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

53. रानापुर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

54. जोबट

13. अलीराजपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

55. भावरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

56. मूंदी

14. (खण्डवा)

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

57. पंधाना

पूर्वनिमाड

क्षेत्र ।

58. ओंकारेश्वर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

59. छनेरा

समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर 15. बुरहानपुर

60. शाहपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 16. उज्जैन

61. उन्हेल

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

62. माकडोन

17. नीमच

63. जावद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 64.जीरन

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

65. रतनगढ़

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 66. सिंगोली

67. डिकेन

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट 68. कुकडेश्वर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 18. देवास

नगर

69. खातेगांव

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 70. हाटपिपल्या

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 71. बागली

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 72. भौरांसा

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

73. करनावद

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट 74. काटाफोड

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट 75. लोहारदा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

76, सतवास

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 77. टोंकखुर्द

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 78. पिपलरंवा

नगर पंचायत क़ी स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 79. नलखेडा

19. शाजापुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 80. मक्सी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 81. बडौद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 82. कानड़ भाग 1 ]

2521

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

83. अकोदिया

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

84. सुसनेर

85. सोयतकलां नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

86. बडागांव

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

87. पोलायकलां

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

88. ताल

20. रतलाम

89. सैलाना

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

90. नामली

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत. की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

91. बड़ावदा

92. पिपलौदा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

क्षेत्र ।

93. धामनौद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 21. मन्दसौर

94. सीतामऊ

95. पीपल्यामंडी नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

96. नारायणगढ़

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

97. मल्हारगढ़

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

98. भानपुरा

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

99. नगरी

100.गरोठ

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

101. सुवासरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 22.सीहोर

102. इछावर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

103. बुदनी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

104. जावर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

105. नसरूल्लागंज

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

106, रेहटी

107. कोठरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

108. शाहगंज

23. रायसेन

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

109. सुल्तानपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

110. बाडी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

111. सांची

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

112. उदयपुरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

113. सिलवानी

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

114. गैरतगंज

नगर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 24. विदिशा

115. कुरवाई

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

116. लटेरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

117. शमशाबाद

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 25. राजगढ़

118. जीरापुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 119. खिलचीपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 120. तलेन

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

121. बोडा

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

122. खुजनेर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

123.पचोर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

124. सुठालिया

स्थानीय

समाविष्ट

पंचायत की

सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर

125.माचलपुर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट 126. छापीहेड़ा

समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर 26. होशंगाबाद 127. बाबई

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 128. सोहागपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 129. टिमरनी

27. हरदा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

130. बैतुल बाजार

28. बैतुल

131. आठनेर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 132. चिचोली

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 29. सागर

133. रेहली 2522

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

134. राहतगढ़

135. बंडा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

136.शाहपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

137. शाहगढ़

30. दमोह

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

138. तेंदुखेडा

139. पथरिया

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

140. हिन्डोरिया नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 31. पन्ना

भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

141. अमानगंज

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के

142. देवेन्द्र नगर नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

143. अजयगढ़

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

144. ककरहटी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

145. पवई

समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर

146. धुवारा

32. छतरपुर

समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर

147. सटई

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

148. बारीगढ़

नगर पंचायत क़ी स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

149. गढ़ीमल्हरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

150. बक्सवाहा

भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

151. चंदला

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के

152. राजनगर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

153. निवाडी

33. टीकमगढ़

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

154. पृथ्वीपुर

समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर

155. देवगढ़

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

156. खरगापुर

समाविष्ट क्षेत्र ।

157. पलेरा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

158. जैरोनखालसा

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

159. तरीचरकलां

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

160. जतारा

स्थानीय

समाविष्ट

सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की

161. लिधोराखास

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

162. बड़ागांव

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

163. कारी

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

164. ओरछा

स्थानीय

पंचायत की

सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 34.रीवा

नगर

165. बैकुंठपुर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

166. हनुमना

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

167. चाकघाट

नगर

स्थानीय

समाविष्ट

पंचायत की

सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर

168. गोविन्दगढ़

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

नगर

169. नईगढ़ी

भीतर समाविष्ट

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के

क्षेत्र ।

नगर

170. सिरमौर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर

171. मनगवां

स्थानीय

समाविष्ट

सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की

172. सेमरिया

क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट

173. गुढ़

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 35. सीधी

नगर

174. चुरहट

स्थानीय

समाविष्ट

पंचायत की

सीमाओं के भीतर

क्षेत्र ।

नगर

175.रामपुरनेकिन

स्थानीय

समाविष्ट

पंचायत की

भीतर

सीमाओं के

क्षेत्र ।

नगर

176. मझोली

स्थानीय

समाविष्ट

भीतर

पंचायत की

सीमाओं के

क्षेत्र ।

नगर

36. सतना

177. बिरसिंहपुर

पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

178. कोटर

नगर

स्थानीय

भीतर समाविष्ट

पंचायत की

सीमाओं के

क्षेत्र ।

नगर

179. कोठी

भीतर समाविष्ट

सीमाओं के

क्षेत्र ।

स्थानीय

नगर पंचायत की

180. रामपुर- बधेलान

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

181. जयसिंहनगर

37. शहडोल

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

182. खाण्ड

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

183. पसान

38. अनूपपुर 2523 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

184. बिजूरी

185. जैतहरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

186. अमरकंटक

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 39. उमरिया

187. चंदिया

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

188. नौरोजाबाद

189. पाली

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

190. बरेला

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 40. जबलपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

191. भेड़ाघाट

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

192. शाहपुरा

193. पाटन

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

194. मझौली

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

195. कटंगी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 41. कटनी

196. बरही

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

197. विजयराघवगढ़

42. बालाघाट

198. मलाजखंड

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

199. कटंगी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

200. बैहर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

201. लांजी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 43. छिन्दवाड़ा 202. दमुआ

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

203. चौरई

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

204. अमरवाड़ा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

205. हर्रई

206. लोधीखेडा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

207. न्यूटन चिखली

208. चांदामेटा

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

बुटारिया

209. मोहगांव

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

210. बडकुही

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

211. पपलानारायणवार

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 44. नरसिंहपुर 212. तेंदूखेडा

45. सिवनी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

213. लखनादौन

214. बरघाट

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 46. मण्डला

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 215.नैनपुर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

216. बम्हनीबंजर

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

217. निवास

218. बिछिया

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र । 47. डिण्डोरी

नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

219. शाहपुरा

2524

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

No. F -4( A) / 5 / 2011 /A - 16 .------- In exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 1 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 (25 of 1958 ) , the State Government hereby directs that all provisions of the said Act shall apply to the towns specified in cloumn number 3 of the schedule given below , within the local areas specified in column (4) of the said Schedule , with effect from the date of publication of this Noficiation in the Madhya Paradesh Gazatte: -

SCHEDULE

Number

District

Local area

Name of Town

(1)

(3)

(2)

1.Gwalior

1.Pichhor

2.Biloaa

3.Aantari

4.Bhitarwar

5.Karera 2.Shivpuri

6.Khaniadhana

7. Pichhor

8.Badarwas

9.Narwar 3.Guna

10.Raghogarh

(4)

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

11.Chachoidabinagaj

12.Aaron

13.Kumbhraj

14. Chanderi 4.Ashoknagar

15.Mugawali

16. Isagarh

17.Bhander 5. Datia

18.Indergarh

19.Sevda

20.Badoni Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

6.Bhind

21.Mehgaon

22.Lahar

23.Gormi

24.Akoda

25.Mihona

26.Aalampur

27.Daboh

28.Moi

2525 Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

29.Phoophkala

7.Morena

30.Porsa

31.Kailaras

32.Zundpura

33. Bamor 8.Shyopurkalan 34.Vijaypur

35. Badoida 9.Indore

36. Depalpur

37.Sawer Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

38.Goitampura

39.Betma

40.Roau

41.Hatod

42.Manpur

43.Mahugaon 10.Dhar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

44.Dharampuri

45.Sardarpur

46. Mandav

47.Dahi Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat 2526

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

11.Badwani

[ भाग 1

48.Khetiya

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

49 Pansemal

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

50. Palsud

12.Zhabua

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

51. Thadla

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

52.Petlawad

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

53.Ranapur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

54. Jobat

13.Alirajpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

55.Bhavra

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

56.Moondi

14.Khanwa ( East Nimar)

57.Pandhana Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

58.Onkareshwar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

59.Chhanera

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

60.Shahpur

15.Burhanpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

61.Unhel

16.Ujjain

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

62.Makdon

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

63.Javad

17.Neemuch

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

64.Jeeran

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

65.Ratangarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

66.Singoli

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

67.Diken

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

68.Kukadeshwar

18.Dewas

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

69.Khategaon

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

70.Hatpiplya

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

71.Bagli

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

72.Bhaurasa

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

73.Karnawad

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

2527

74. Kataphod

Areacomprising within the local limits of Nagar Panchayat

75.Loharda

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

76.Satwas

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

77.Tonkkhurd

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

78.Piplrnwa

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

79.Nalkheda

19.Shajapur

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

80.Maksi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

81.Badoid

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

82.Kanad

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

83.Akodia

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

84.Susner

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

85.Soyatkala

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

86.Badagaon

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

87.Polaykala

20.Ratlam

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

88.Tal

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

89.Sailana

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

90.Namali

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

91.Badavda

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

92.Piploida

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

93.Dhamnod

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

94.Seetamoi

21.Mandsaur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

95.Piplyamandi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

96.Narayangarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

97.Malhargarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

98.Bhanpura

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

99.Nagari

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat 2528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

[ भाग 1

100.Garoth

Nagar Panchayat Area comprising within the local limits of

101.Suwasara

22.Sehor

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

102. Echyawar

Areacomprising within the local limits of Nagar Panchayat

103.Budni

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

104.Jawar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

105.Nasrullaganj

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

106.Rehti

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

107.Kothri

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

108.Shahganj

23.Raisen

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

109.Sultanpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

110.Badi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

111.Sanchi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

112.Udaypura

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

113.Silwani

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

114.Gairatganj

24.Vidisha

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

115.Kurwai

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

116.Lateri

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

117.Shamshabad

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

118.Jeerapur

25.Rajgarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

119.Khilchipur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

120.Talen

121.Boda Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

122.Khujner

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

123.Pachor

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

124.Suthalia

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

125.Machalpur

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

2529

126.Chhapiheda

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

127.Babai

26.Hoshangabad

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

128.Sohagpur

27.Harda

129.Timrani 28.Baitul

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

130.Baitul Bazar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

131.Aathner

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

132.Chicholi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

133.Rehli

29.Sagar

Area comprising within the local limits of NagarPalika

134.Rahatagarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

135.Banda

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

136.Shahpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

137.Shahgarh

30.Damoh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

138.Tendukheda

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

139.Pathriya

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

140.Hindoriya

31.Panna

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

141.Aamanganj

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

142.Devendra nagar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

143.Ajaygarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

144.Kakarhati

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

145.Pavai

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

146.Dhuwara

32.Chhatarpur

147.Satai Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

148.Barigarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

149.Gadhimalhra

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

150.Baxwaha

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

151.Chandla

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat 2530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

[ भाग 1

152.Rajnagar

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

153.Niwadi

33.Tikamgarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

154.Pruthvipur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

155.Devgarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

156.Khargapur

157.Palera Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

158.Jaironkhalsa

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

159.Taricharkala

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

160.Jatara

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

161.Lidhorakhas

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

162.Badagaon

163.Kari Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

164.Oarcha

34.Reewa

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

165.Baikunthpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

166.Hanumna

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

167.Chakghat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

168.Govindgarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

169.Naigadhi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

170.Sirmor

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

171.Mangawa

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

172.Semriya

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

173.Gudh

35.Seedhi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

174.Churhat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

175.Rampurnekin

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

176.Mazoli

36.Satna

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

177.Birsinghpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

2531

178.Kotar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

179.Kothi

180.Rampur -Baghelan 37.Shahdol

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

181.Jaysinghnagar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

182.Khand

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

183.Pasan

38.Anooppur

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

184.Bijoori

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

185.Jaithari

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

186.Amarkantak

39.Umaria

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

187.Chandia

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

188.Naurojabad

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

189.Pali

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

190.Barela

40.Jabalpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

191.Bhedaghat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

192.Shahpura

193.Patan Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

194.Mazoli

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

195.Katangi

41.Katni

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

196.Barhi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

197.Vijayraghavgarh

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

198.Malajkhand

42.Balaghat

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

199.Katangi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

200.Baihar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

201.Lanji

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

202.Damua

43.Chhindwara

Area comprising within the local limits of Nagar Palika

203.Chaurai

Area comprising within the local limits of Nagar Palika 2532

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

204.Amarwada

Area comprising within the local limits of NagarPalika

205.Harai

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

206.Lodhikheda

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

207.Newton Chikhali

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

208.Chanda Meta Butaria Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

209.Mohgaon

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

210.Badkuhi

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

211.Paplanarayanwar Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

212.Tendukheda

44.Narsinhpur

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

45.Seoni

213.Lakhnadaun

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

214.Barghat

Area comprising within the local limits of NagarPanchayat

46.Mandla

215.Nainpur

Area comprising within the local limits of NagarPalika

216.Bmhnibanjar

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

217.Niwas

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

218.BiChiya

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

47.Dindori

219.Shahpura

Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पुखराज मारू , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

2533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

नस्ती क्र. 75 - एल.ए. - 2011- भू-अर्जन-प्र. क्र. 52- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

सहेजला (3)

खण्डवा

खण्डवा

(4) 5.28

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्तीक्र. 84 - एल.ए. - 2011 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 53-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3) देलवा रैं.

(1) खण्डवा

(4) 0.68 पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

2534

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

नस्ती क्र. 86 - एल.ए. - 2011 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 54-अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1) खण्डवा

(4) 1.57 पुनासा

(3) खुटला खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 83 - एल.ए. - 2011 - भू-अर्जन- प्र. क्र. 55-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3) पिपलकोटा

(1) खण्डवा

(4) 1.40 पुनासा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

(6) पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

खण्डवा, दिनांक 14 जून 2011

नस्ती क्र. 360-2009 - एल.ए. - भू- अर्जन - प्र. क्र. 10-अ-82-09-10- शुद्धि- पत्र. पुनासा, उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम रिछी, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्र. 10-अ- 82-09-10 में भू- अर्जन भाग 1 ]

2535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र . राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 25 जून 2010 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नम्बर (1)

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में

33/2 दिनांक 25-06-2010

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.15 हे . यथावत् रहेगा.

खसरा नम्बर

रकबा

रकबा

(हे. में. ) (हे. में. )

(3)

(4)

(5)

0.09

32/2

0.09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर, एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 20 जून 2011

क्र. क्यू- भू अर्जन-130-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम खसरा नं.

तहसील/ तालुका

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हैक्टर में)

(2)

(1)

(4) नरवर

(3) सहीडा कलां

7 शिवपुरी

9

27

28

35

37

53

54

56

57

60

61

63

82

(6) (5)

0.01

0.32

0.07

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दाया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

0.20

सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 की 8 एल-9 एल मायनर निर्माण कार्य हेतु .

0.11

0.15

0.10

0.21

0.12

0.05

0.12

0.27

0.16

0.06 2536

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

83

0.31

84

0.17

85

0.09

0.07

86/1

86/2

0.07

0.02

87

95

0.07

96

0.22

97

0.01

98

0.17

104

0.14

105

0.04

106

0.25

110

0.01

0.22

111

112

0.04

127

0.03

172

0.01

173

0.14

174

0.15

175

0.01

176

0.23

192

0.18

0.17

193

0.05

194

195

0.10

211

0.44

212

0.10

325

0.03

327

0.12

328

0.05

329

0.03

331

0.03

0.04

332

333

0.07

334

0.06

337

0.06

338

0.02

339

0.07

340

0.01

341

0.03

342

0.06

0.07

343

346

0.02

347

0.05

349

0.06

0.03

350 भाग 1 ]

2537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

517

0.11

518

0.13

521

0.26

523

0.13

527

0.02

0.36

543

544

0.07

545

0.04

0.01

546

547

0.01

0.17

554

555

0.04

592

0.01

596

0.01

597

0.20

598

0.15

599

0.12

600

0.01

602

0.11

603

0.01

604

0.10

0.18

605

606

0.02

0.04

609

677

0.01

678

0.21

679

0.01

0.10

680

0.03

681

692

0.16

693

0.10

694

0.11

697

0.12

0.07

698

699

0.08

0.17

702

716

0.03

717

0.24

719

0.16

कुल योग : 10.28

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू अर्जन-131-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 2538

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/

खसरा नं.

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तालुका

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

0.03

नरवर

108

तोरस नाई

शिवपुरी

0.42

109

0.02

282

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

283

0.02

सिंध दांयी तट नहर (महुअर नदी तक ) की शाखा डी-8 एवं मायनर निर्माण कार्य हेतु.

284

0.04

0.03

285

290

0.02

289

0.01

0.07

291

292

0.08

0.03

293

304

0.05

173

0.14

295

0.08

298

0.06

166

0.02

0.07

277

303

0.09

305

0.05

0.05

174

167

0.02

306

0.27

307

0.03

314

0.03

0.11

315

317

0.14

319

0.01

320

0.03

321

0.03

0.34

214

0.01

215

0.21

223

222

0.20 2539 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(3)

(4)

(6) (1)

(5)

0.04

269

0.17

271

243

0.14

0.30

246

0.21

248

270

0.09

272

0.13

322

0.36

323

0.02

326

0.07

325

0.01

0.08

327

328

0.15

330

0.01

318

0.10

331

0.11

339

0.26

340

0.02

341

0.29

66

0.02

68

0.10

0.01

69

0.05

81

83

0.25

85

0.12

100/3

0.07

101/3

0.09

118

0.12

163

0.03

0.03

164

0.03

168

165

0.02

169

0.03

170/1

0.02

175

0.13

योग : 6.49

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 30 जून 2011

क्र. क्यू- भू अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

2540

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी, व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भू-अर्जन हेतु

खसरा नं.

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित रकबा

(हैक्टर में )

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

कोलारस

184/13

0.10

शिवपुरी

सुनाज

0.10

184/14

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

सुनाज तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.

184/16

0.05

184/17

0.10

211

0.25

259

0.003

268

0.004

269

0.079

270

0.029

273

0.038

274

0.026

275

0.049

276

0.039

364

0.062

0.138

365

382

0.218

402

0.024

403

0.10

404

0.046

408

0.10

443

0.321

0.059

444

463

0.009

520

0.001

521

0.22

522

0.054

837

0.34

0.11

838

869

0.11

0.006

873

874

0.037

875

0.06

0.05

876

877

0.044

0.004

879

0.057

881 2541 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

886

0.138

0.11

887

0.10

888

0.237

895

1029

0.078

1032

0.164

0.25

1035

0.017

1039

1040

0.072

1049

0.038

1051

0.235

1058

0.20

1198

0.066

1204

0.077

1206

0.038

1225

0.457

1230

0.175

1398

0.118

1400

0.146

1403

0.118

0.103

1579

1580

0.102

1583

0.064

1601

0.055

1605

0.105

1606

0.124

1625

0.001

1628

0.105

1629

0.093

1630

0.010

1631

0.088

0.068

1646

1656

0.381

1657

0.120

1661

0.181

1704

0.003

1762

0.02

1780

0.182

1824

0.137

1825

0.05

0.109

1832

1833

0.078

1859

0.739

1860

0.37

1862

0.27

1863

0.40 2542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

(5)

1.55

1865

0.246

1866

1870

0.98

1.00

1872

1873

0.72

1874

1.78

1875

1.97

1877

1.00

0.70

1878

1879

1.05

1880

2.00

1881

2.02

1882

2.02

1883

0.699

1888

1.42

1.20

1889

1.00

1890

1891

0.42

1892

2.02

1.05

1893

1894

0.23

1895

0.68

3.24

1896

1898

0.413

0.621

1900

1903

0.191

0.453

1904

1951

0.016

1975

0.217

1976

0.152

1977

0.169

0.211

1979

2119

0.10

2120

1.45

0.63

2122

2123

0.09

0.54

2124

1.50

2125

0.52

2126

2127

0.568

2135

2.42

2.00

2137/1

1.09

2137/2

2149

0.159

2151

0.90

2152

0.70

2156

1.13 2543 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

0.86

2158

0.43

2168

2169

1.55

2170

0.45

2171

0.10

2178

1.65

2179

0.20

1.60

2180

0.30

2181

2183

0.43

1.20

2184

0.30

2185

2186

0.82

2188

0.15

2190

0.20

0.60

2191

2192

0.50

2196

2.02

2197

2.02

2198

0.40

2.02

2199

2200

2.02

2.02

2201

1.15

2208

2210

1.60

1.40

2213

2214

0.25

2215

0.872

2216

2.00

2217

1.04

2218

1.711

2219

2.00

2220

1.38

2.00

2221

2222

2.00

2223

0.19

0.20

2225

2226

0.183

2232

0.20

2234

1.60

2237

0.12

1.00

2238

योग : 98.448

भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2544

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2011

प्र. क्र. 5 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) विदिशा

(2) लटेरी

(3) रुसिया लक्ष्मीपुर

1.439 1.671 योग .. 3.110 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज रुसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- रुसिया लघु तालाब की बायीं तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , सिरोंज में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मझौली , दिनांक 29 जून 2011

क्र. 1020 - भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) सीधी

(4) 0.43

(3) डांगा

(2) मझौली

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) सेहरा बांध की नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -1 , सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 29 जून 2011

प्र. क्र. 15- अ- 82 - पत्र क्र.- 877-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

धार

मनावर

(3) सेमल्दा

(4) 100.00 वर्गमीटर म. प्र. शासन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न. घा. वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी.

नोटः - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 9245 - भू-अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में) (1) होशंगाबाद

(2) डोलरिया

(4) 0.096 0.228 0.144

(3) खरार चंडवाड सोनखेडी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , संभाग क्रमांक -1 , होशंगाबाद.

सोनखेडी से मिसरोद मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3 - अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन जिला तहसील ग्राम

खसरा

कुल

नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (2) (3)

(1)

(4)

37/2

0.919 रायसेन उदयपुरा बेरखेड़ी

37/1

0.919

0.303

0.899

22/2/1

1.716

31

3.258

29/1

73/2

1.954

3.615

73/1

3.153

67

2.537

65

1.821

110/1

1.421

110/2

1.404

109

146

0.501

183/1/1 9.635

183/2/1 1.619

1.595

142/1

1.088

142/2

142/3

2.918

1.404

143

3.177

149

151

2.719

150

0.793

18/1

2.351

सिमरिया

18/2

1.619

3.225

13/1

1.071

13/2

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन अर्जित (2) द्वारा प्राधिकृत

रकबा

अधिकारी

( हेक्टर में )

(5)

(6) 0.086 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

0.126 विभाग, रायसेन.

कुकरा जलाशय की उप नहरों हेतु.

0.076

0.090

0.144

0.191

0.169

0.011

0.252

0.184

0.119

0.115

0.162

0.011

0.169

0.270

0.065

0.079

0.198

0.112

0.097

0.180

0.097

0.043

0.032

0.144

0.061 2547 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(4)

(6) (2) (3)

(5)

2.023

11/2

0.191

9/1

2.857

0.148

1.534

9/2/1

0.083

1.619

9/2/2

0.083

2.509

0.133

8

1.805

0.133

38/3

3.405

38/2

0.201

3.405

38/1

0.241

3.238

67/1

0.097

67/2

1.703

0.094

3.238

0.090

67/3

0.745

66

0.090

107

2.602

0.191

कुकरा

5.058

कुल योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरेली , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1031 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2) भीकनगांव

(3) बिरूल

(1) खरगोन

(4) 27.040

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन.

(6) मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2548

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 505- प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11-3398.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.877 (1) शहडोल

(2) सोहागपुर सिंहपुर (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , शहडोल (म. प्र.).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 553- प्र. क्र. 14-अ- 82-2010-11-3416.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3) अंतरा

(4) 2.288 (1) शहडोल

(2) सोहागपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , शहडोल (म. प्र.) .

(6) बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा के निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 2316- भू-अर्जन- 11-12 - रा. प्र . क्र. अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) पेटलावद देहण्डी बडी

झाबुआ

2.82 योग .. 2.82

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .

माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2318 - भू-अर्जन- 11-12- रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

पेटलावद मोईचारणी

झाबुआ

2.09 योग .. 2.09

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म . प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2550

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

क्र.- 2320 - भू-अर्जन- 11-12 - रा. प्र. क्र. अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

(1)

(3)

(2)

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (4) पेटलावद करनगढ़

झाबुआ

2.68 योग .. 2.68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2322 - भू- अर्जन- 11-12 - रा. प्र . क्र. अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(1)

(3)

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (4) पेटलावद गेहण्डी

झाबुआ

1.18 योग .. 1.18

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2324 - भू- अर्जन- 11-12 - रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]

2551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

झाबुआ

बोरपाड़ा

पेटलावद

1.85 योग .. 1.85

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद,

माही परियोजना की करनगढ़ सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु.

जिला झाबुआ ( म. प्र. ).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2326 - भू- अर्जन-11-12 - रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

झाबुआ

रामगढ़

पेटलावद

(4) 0.15 योग .. 0.15

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद,

माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.

जिला झाबुआ ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2340- भू-अर्जन- 11-12 - रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4) पेटलावद

(3) कचनारिया

झाबुआ

योग .. 1.51 1.51

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर नहर 2 के निर्माण कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

2552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र . क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 5050.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

1.011 (2) घोड़ाडोंगरी

(3) आमडोह

(1) बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. -2 , बैतूल.

बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन- 5051.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 6.173 (1) बैतूल

(2) घोड़ाडोंगरी गोपीनाथपुर (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. -2 , बैतूल.

सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

भाग 1 ]

2553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3 - अ-82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5057.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) 34.021

डोब

मुलताई

(1) बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

डोब लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुतलाई , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5058 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.337 (1) बैतूल

(3) सिलादेही

(2) मुलताई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

डोब लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुतलाई , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

2554

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 2009-10- भू-अर्जन- 5052.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

4.242 बैतूल घोड़ाडोंगरी

(3) शांतीपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल.

सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू- अर्जन -5053 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

3.700 (1) बैतूल घोड़ाडोंगरी सालीवाड़ा (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.

सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतुः निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

2555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 7 अ- 82 - वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन-5054 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

1.210

(3) गोलईखुर्द

बैतूल घोडाडोंगरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 08 अ- 82 - वर्ष 2009-10 - भू- अर्जन - 5055.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 3.401 घोड़ाडोंगरी सालीवाड़ा (3)

(1) बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल.

सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन , शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

2556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 9 अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू- अर्जन-5056 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

5.580 घोडाडोंगरी

(3) बटकीडोह

बैतूल

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 बैतूल.

(6) बटकी जलाशय के बाघ व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्र. क्र. - 16 अ -82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(4) 42.365 (2) गाडरवारा

(3) डोंगरगांव,

(1) नरसिंहपुर

नं. बं. 196, प. ह. नं. 83/89

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट ) की स्थापना हेतु.

(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. - 17- अ-82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

जिला

भूमि का वर्णन तहसील ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 28.780 (1) नरसिंहपुर गाडरवारा

(3) कुड़ारी नं. बं. 62 प. ह . नं. 63/89

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

(6) सुपर थर्मल पावर ( 2640 मेगावाट ) की स्थापना हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. - 18 - अ-82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) (1)

तहसील ग्राम 71.538 (2) नरसिंहपुर गाडरवारा

(3) गांगई नं. बं. 120 प. ह. नं. 64/69

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

(6) सुपर थर्मल पावर ( 2640 मेगावाट ) की स्थापना हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. - 19 - अ-82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : - 2558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4) गाडरवारा

216.850 नरसिंहपुर

चोरबरहटा नं. बं. 153 प. ह. नं. 64/90

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट ) की स्थापना हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. - 20 - अ-82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(4)

130.826 (2) गाडरवारा

(1) नरसिंहपुर

उमरिया नं. बं. 31 प. ह. नं. 64/90

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

सुपर थर्मल पावर ( 2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. - 21 - अ-82 वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 335. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(4) 168.384 (1) नरसिंहपुर गाडरवारा

(3) मेहराखेड़ा, नं. बं. 368, प. ह. नं. 64/90

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , गाडरवारा.

सुपर थर्मल पावर ( 2640 मेगावाट ) की स्थापना हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

रा.मा. क्र.-9-अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 129/130- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गोटेगांव

ग्राम- बम्हनी , प.ह.नं. 91

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -16.203 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.150

108/1 , 108/2

122/1

0.518

93/2

1.000

1.504

122/2 , 123/1 , 124/1 , 122/3 , 123/2 , 124/2 , 122/4 , 123/3 ,

124/3 , 122/5

123/4 , 124/4

118/2, 118/6 ,

0.470

118/7 , 118/8 , 118/9 , 118/10, 118/11 , 118/12

118/5

0.480

0.500

121/1

(1)

(2)

1.583

121/2

121/3

1.400

0.560

121/4

0.480

121/5

0.620

130

127

0.500

92/1

1.519

0.200

129

0.500

132/4, 132/5 , 132/6, 132/7 , 132/8

1.519

92/2

1.200

93/1

0.250

91

0.150

78/1

0.700

78/2

0.400

78/3

योग .. 16.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. 24-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 12-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 2560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

( ग) ग्राम- धारकवाड़ी

(घ ) अर्जित रकबा-1.54 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

2

0.11

3

0.14

4

0.09

8/1

0.04

9/2

0.03

10/1

0.09

10/2

0.06

14/1

0.07

14/2

0.01

51/2

0.29

51/3

0.21

54/1

0.13

0.11

54/2

54/3

0.06

54/4

0.10

योग .. 1.54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ- 82-10-11- नस्ती क्र. 11-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-सातमोहनी

( घ) अर्जित रकबा-1.13 हेक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.09

18/1

0.03

18/2

18/3

0.01

20/1

0.18

36

0.04

0.17

38/1

0.06

38/2

41/1

0.09

43

0.08

0.14

58

0.04

66

0.13

68

69

0.07

योग .. 1.13

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू- अर्जन- प्र . क्र. 26-अ- 82-10-11-नस्ती क्र. 17-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा भाग 1 ]

2561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

ग्राम-खैगांव

(ग)

( घ) अर्जित रकबा-2.05 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा क्र.

(हे. में)

(2) (1)

0.10 281

0.03 282

283

0.01 284

0.01 285/1

0.02 285/2

0.02 289

0.07

0.07 290

291/4

0.03 291/5

0.03 291/6

0.03 295

0.09

0.09 296

308

0.26 311/1

0.03 311/2

0.03 312

0.01 316

0.05 317

0.04 318

0.01 339/1

0.01 339/5

0.24 342

0.12 343

0.09 344

0.07

0.02 354

355

0.02 356

0.01 357

0.01 361

0.24 363/1

0.03 363/2

0.03 364

0.13

योग . 2.05 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र. 27-अ-82-10-11- नस्ती क्र. 14-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- खण्डवा

(क)

तहसील - पुनासा

(ख )

ग्राम- हरड़ी

(गं )

(घ) अर्जित रकबा-2.81 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्र.

(हे. में)

(2)

(1)

6

0.06

67

0.21.

170

0.15

0.12

7/1

0.09

9

0.08

10/2

0.15

10/3

0.15

18/1

18/2

0.09

19

0.23

22

0.18

24

0.03

0.12

62

0.02

171

0.12

141

0.03

148

154

0.15

0.09

165/1 2562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

166

0.01

168

0.13

0.15

169

172/4

0.12

173

0.17

175/1

0.04

175/2

0.06

175/3

0.06

2.81

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू.-अर्जन- प्र. क्र. 28-अ-82-10-11- नस्ती क्र. 15-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

ग्राम- बीड़

(ग)

(घ) अर्जित रकबा 3.040 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

81/1

0.070

81/4

0.140

82/1

0.100

0.070

84/2

84/3

0.070

86/1

0.020

86/2

0.020

(2)

(1)

0.140

87/2

0.110

88/1

0.160

88/2

89/1

0.040

0.140

89/2

0.090

90/2

0.070

91/1

0.100

91/3

0.030

95/2

0.010

95/3

96

0.130

103

0.100

105

0.150

0.160

116/2

119

0.090

0.040

121/1

0.040

121/2

121/3

0.030

122/1

0.020

0.060

122/2

0.150

122/3

125/1

0.100

0.190

138

0.040

139/1

0.050

142/2

182/1

0.090

182/3

0.080

183

0.140

योग . 3.040

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत , वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू.-अर्जन- प्र . क्र. 30-अ-82-10-11- नस्ती क्र. 13-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

भाग 1 ]

2563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- फिफरिया

अर्जित रकबा-2.37 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1

0.06

0.04

2

3/3

0.10

0.07

4

5

0.10

10

0.24

17/3

0.08

0.01

44

45

0.17

46/1

0.07

0.08

46/2

0.13

47/3

70

0.06

71/1

0.15

72

0.08

0.08

73/2

76/1

0.02

76/3

0.10

77

0.03

0.05

79/3

80

0.05

81

0.16

100

0.07

101/1

0.06

101/2

0.01

104/1

0.01

104/2

0.05

105

0.02

107

0.10

(2)

(1)

0.05

115/1

0.07

115/2

योग .. 2.37

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत , वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र. 31-अ- 82-10-11- नस्ती क्र. 25-2011- एलए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

तहसील- खण्डवा

(ख )

ग्राम- रिजगांव

(ग)

अर्जित रकबा-2.07 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.15

6/2

0.03

7

0.16

8/1

0.30

19

20

0.04

0.19

22

0.15

28

0.16

289

0.03

295

0.06

297

0.07

298

0.09

299

0.05

300

0.05

301 2564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(1)

313/2

0.02

314

0.02

315

0.04

316

0.04

317

0.04

318

0.09

321/1

0.13

376

0.12

379

0.04

00

00

योग .. 2.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत , वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन- प्र. क्र. 32-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- रनगांव

(घ) अर्जित रकबा-1.32 हेक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

558

0.31

609

0.06

610

0.07

611

0.07

612

0.07

613

0.03

614

0.17

(2)

(1)

0.11

648/3

0.19

649

0.07

657

0.06

658

0.10

659

0.01

660/2

00

00

योग .. 1.32

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत , वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 33-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील - खण्डवा

(ग) ग्राम- खुटफल

(घ) अर्जित रकबा 0.14 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

314

0.14

योग .. 0.14

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत , वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

भाग 1 ]

2565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 6 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- भियॉखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल-1.209 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे . में ) (2)

(1)

19

0.125

0.160

15/1

15/2

0.111

0.087

13/4

13/5

0.100

0.090

13/6

0.080

13/7

13/44

0.080

0.230

12/1

12/2

0.146 योग . 1.209

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2 , के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उप खण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 11 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

तहसील- विदिशा

(ख)

ग्राम- लोधाखेड़ी

(ग )

क्षेत्रफल-0.485 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.290

240/1 क

0.034

240/254

241

0.161 योग . 0.485

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2 , के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उप खण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 जून 2011

प्र. क्र. 105 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखितं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 2566

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - अजयगढ़

(ग) ग्राम- गुमानगंज

लगभग क्षेत्रफल-2.08 है .

(घ)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 644

0.50

निजी भूमि 676

0.26

निजी भूमि 678

0.01

निजी भूमि 717

0.08

निजी भूमि 721

0.13

निजी भूमि 733

0.06

निजी भूमि 734

0.16

निजी भूमि 732

0.02

निजी भूमि 751

0.08

निजी भूमि 754

0.02

निजी भूमि 755

0.04

निजी भूमि 759

0.11

निजी भूमि 760

0.04

निजी भूमि 812

0.03

निजी भूमि 813/1

0.03

निजी भूमि 813/2

0.02

निजी भूमि

0.03

813/3

निजी भूमि 810

0.02

निजी भूमि 803

0.02

निजी भूमि

0.02

804

निजी भूमि

0.02

806

निजी भूमि 791

0.03

निजी भूमि 792

0.05

निजी भूमि 793/1

0.06

निजी भूमि

0.06

798/2

निजी भूमि 845

0.08

निजी भूमि 828

0.04

निजी भूमि 844/1

0.02

निजी भूमि 821

0.04

निजी भूमि

2.08

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 25 जून 2011

प्र. क्र. 032 - अ-82 - वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

तहसील- शाहनगर

(ख )

ग्राम- शहपुरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.43 है .

(घ )

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.22

9

निजी भूमि 10

0.02

निजी भूमि

0.08

23

निजी भूमि 24

0.05

निजी भूमि

0.05

37

निजी भूमि 41

0.03

निजी भूमि

0.02

42

निजी भूमि 43

0.02

निजी भूमि 80

0.06

निजी भूमि

0.10

81

निजी भूमि

0.01

82

निजी भूमि

0.06

83

निजी भूमि 84

0.03

निजी भूमि 89

0.01

निजी भूमि 85

0.03

निजी भूमि 102

0.06

निजी भूमि 233

0.08

निजी भूमि

0.02

114

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(1)

(3) 115

0.02

2567 (1)

(2)

(3)

0.03

2729

निजी भूमि

निजी भूमि

117

0.06

2730

0.05

निजी भूमि

निजी भूमि

116

0.09

2731

0.02

निजी भूमि

निजी भूमि

155

0.13

2732

0.03

निजी भूमि

निजी भूमि

234

0.10

0.01

2738

निजी भूमि

निजी भूमि

319

0.08

0.01

2739

निजी भूमि

निजी भूमि

1.43

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 066 - अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - शाहनगर

ग्राम- महिलवारा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-3.16 है .

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(3)

(2)

1722

0.05

0.04

2733

निजी भूमि 2734

0.03

निजी भूमि

0.01

2981

निजी भूमि

0.02

2986

निजी भूमि 2987

0.02

निजी भूमि

0.06

2735

निजी भूमि 2736

0.04

निजी भूमि 2737

0.04

निजी भूमि

0.07

2984

निजी भूमि 2985

0.09

निजी भूमि

0.12

2970

निजी भूमि

0.05

2971

निजी भूमि

0.06

2983

निजी भूमि 2972

0.04

निजी भूमि

0.04

2973

निजी भूमि

0.07

2976

निजी भूमि 2977

0.06

निजी भूमि

0.06

2978

निजी भूमि 2979

0.04

निजी भूमि 2974

0.14

निजी भूमि 3026

0.01

निजी भूमि 3027

0.23

निजी भूमि

0.06

3028

निजी भूमि 3029

0.26

निजी भूमि 3031

0.10

निजी भूमि

निजी भूमि

1723

0.10

3032

0.01

निजी भूमि

निजी भूमि

1731

0.06

0.02

3033

निजी भूमि

निजी भूमि

1727

0.03

0.03

3034

निजी भूमि

निजी भूमि

1728

0.06

0.10

3035

निजी भूमि

निजी भूमि

1729

0.04

0.08

3051

निजी भूमि

निजी भूमि

1730

0.05

3040

0.09

निजी भूमि

निजी भूमि

3049

0.01

0.04

3041

निजी भूमि

निजी भूमि

3050

0.07

3042

0.04

निजी भूमि

निजी भूमि

2727

0.01

3043

0.07

निजी भूमि

निजी भूमि

2728

0.02

3108

0.02

निजी भूमि

निजी भूमि

2568

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(3)

(2)

3112

0.04

[भाग 1

(3) (1)

(2)

0.04

512

निजी भूमि

3113

0.04

निजी भूमि 515

0.04

निजी भूमि

निजी भूमि

3114

0.06

0.06

513

निजी भूमि

निजी भूमि

3115

0.03

0.04

514

निजी भूमि

निजी भूमि

3116

0.05

521/1

0.01

निजी भूमि

निजी भूमि

3119

0.03

0.02

521/2

निजी भूमि

निजी भूमि

3.16

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 070 - अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम- पिपरिया ज्योतिषी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.63 है .

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 200

0.24

524

0.05

निजी भूमि 522/1

0.02

निजी भूमि 522/2

0.09

निजी भूमि

0.13

523

निजी भूमि

0.08

527

निजी भूमि

0.08

537

निजी भूमि

0.08

537

निजी भूमि

0.13

538

निजी भूमि 541

0.02

निजी भूमि

0.01

519

निजी भूमि 571/1

0.02

निजी भूमि 573

0.08

निजी भूमि

0.20

661

निजी भूमि 662

0.14

निजी भूमि

0.01

663/1

निजी भूमि 663/2

0.02

निजी भूमि

0.01

663/3

निजी भूमि 664

0.17

निजी भूमि 670

0.07

निजी भूमि 671

0.01

निजी भूमि

0.06

672

निजी भूमि

0.16

673

निजी भूमि 674

0.15

निजी भूमि 685

0.14

निजी भूमि

निजी भूमि

575

0.05

0.17

686/1

निजी भूमि

निजी भूमि

207

0.01

0.01

506/1

निजी भूमि

निजी भूमि

574

0.03

0.06

688

निजी भूमि

निजी भूमि

208

0.12

734

0.01

निजी भूमि

निजी भूमि

494

0.06

737

0.12

निजी भूमि

निजी भूमि

495

0.02

736

0.10

निजी भूमि

निजी भूमि

507

0.13

0.01

756

निजी भूमि

निजी भूमि

509/2

0.34

757

0.01

निजी भूमि

निजी भूमि

510

0.10

निजी भूमि 518

0.13

738

0.01

निजी भूमि

0.20

758

निजी भूमि

निजी भूमि

511

0.06

निजी भूमि 517/1

0.05

760

0.17

निजी भूमि 771

0.01

निजी भूमि

निजी भूमि

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 785

0.07

2569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 785

0.06

निजी भूमि

निजी भूमि

786

0.20

0.04

786

निजी भूमि

निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि .. 4.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 073 - अ-82 - वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - शाहनगर

ग्राम- देवरी

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 है .

खसरा नम्बर

0.04

787

निजी भूमि

0.02

788

निजी भूमि

0.06

799

निजी भूमि

0.06

789

निजी भूमि

0.05

2343

निजी भूमि 800

0.03

निजी भूमि

0.08

802

निजी भूमि

0.08

805

निजी भूमि 806

0.02

निजी भूमि 807

0.03

निजी भूमि 809

0.03

निजी भूमि 2366

0.07

निजी भूमि 2367

0.02

निजी भूमि

0.03

2368

निजी भूमि 2380

0.02

निजी भूमि 2369

0.04

निजी भूमि

0.08

2362

निजी भूमि 2453

0.08

निजी भूमि

0.06

2363

निजी भूमि 2454

0.03

निजी भूमि

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 598

0.13

2364

0.03

निजी भूमि

0.08

2456

निजी भूमि

निजी भूमि

600

0.05

2473

0.08

निजी भूमि

निजी भूमि

601

0.14

0.08

2474

निजी भूमि

निजी भूमि

599

0.03

0.05

2482

निजी भूमि

निजी भूमि

602

0.04

0.06

2485

निजी भूमि

निजी भूमि

603

0.04

2491

0.04

निजी भूमि

निजी भूमि

715

0.07

2494

0.07

निजी भूमि

निजी भूमि

716

0.08

0.08

2498

निजी भूमि

निजी भूमि

808

0.04

2500

0.08

निजी भूमि 2501

0.11

निजी भूमि

811

0.12

निजी भूमि 2502

0.03

निजी भूमि

निजी भूमि

812

0.04

कुल रकबा निजी भूमि 2.80

निजी भूमि

781

0.04

निजी भूमि

782

0.05

निजी भूमि

783

0.07

निजी भूमि 784

0.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

निजी भूमि

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

2570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 102- अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - अजयगढ़

(ग) ग्राम- सिमराकला

लगभग क्षेत्रफल-2.03 है .

(घ )

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 02/1

0.52

निजी भूमि 3

0.16

निजी भूमि 5

0.15

निजी भूमि

0.08

6

निजी भूमि 7/1

0.36

निजी भूमि 17

0.52

निजी भूमि 18

0.24

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . 2.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 104- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - अजयगढ़

(ग) ग्राम-बिलाही

लगभग क्षेत्रफल-26.54 हेक्टर.

(घ )

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

0.10

91

निजी भूमि

0.06

92

निजी भूमि 465/2ख

1.03

निजी भूमि

0.05

121

निजी भूमि 122

0.06

निजी भूमि

3.07

355

निजी भूमि 359

2.66

निजी भूमि 381

0.10

निजी भूमि 360

0.73

निजी भूमि 362/1

1.00

निजी भूमि 363

0.23

निजी भूमि

0.49

364

निजी भूमि 361

3.00

निजी भूमि

0.61

367

निजी भूमि 369/1

0.20

निजी भूमि 371

0.74

निजी भूमि 372

0.08

निजी भूमि

0.43

373/1

निजी भूमि 350/429

0.48

निजी भूमि

1.39

450/430

निजी भूमि 350/431

0.35

निजी भूमि 350

0.02

निजी भूमि

1.12

362/2

निजी भूमि

0.36

381/419 क

निजी भूमि 362/3

1.12

निजी भूमि 381/419 ख

0.40

निजी भूमि 362/4

1.12

निजी भूमि

0.28

354

निजी भूमि 353

0.07

निजी भूमि

0.20

378

निजी भूमि 16

0.16

निजी भूमि

0.18

41

निजी भूमि

0.10

45

निजी भूमि

0.15

46

निजी भूमि 47

0.06

निजी भूमि 68

0.10

निजी भूमि

0.06

70

निजी भूमि 71

0.04

निजी भूमि 47/418

0.06

निजी भूमि

0.06

394/2

निजी भूमि भाग 1 ]

2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(3)

(2)

395

0.06

निजी भूमि 463

0.94

निजी भूमि 462

0.62

निजी भूमि

2.00

461

निजी भूमि 462/2क

0.40

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . 26.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 107- अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

ग्राम- मझगांय

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 597

0.14

निजी भूमि 958

0.29

निजी भूमि 613/1

0.01

निजी भूमि 614/1

0.05

निजी भूमि 626/1 ग

0.06

निजी भूमि 624/1

0.16

निजी भूमि 624/2

0.16

निजी भूमि 624/3

0.16

निजी भूमि 624/4

0.16

निजी भूमि 626/1 क

0.06

निजी भूमि 626/1ख

0.06

निजी भूमि 626/ 1 घ

0.06

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 628

0.34

निजी भूमि 629

0.33

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . 2.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 109 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- पन्ना

(क)

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- पड़रहा

लगभग क्षेत्रफल-28.072 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

प्रकार (3) (1)

0.182

882/1 ख

निजी भूमि 882/ 1 घ

1.00

निजी भूमि 883/2

0.50

निजी भूमि 884

0.28

निजी भूमि 885/1

0.49

निजी भूमि

0.28

885/2

निजी भूमि 886/1

0.27

निजी भूमि

0.50

955/2

निजी भूमि

0.02

888

निजी भूमि

0.06

905

निजी भूमि

2.54

907

निजी भूमि 908

0.67

निजी भूमि 909

0.31

निजी भूमि 911

0.73

निजी भूमि 915

0.53

निजी भूमि

0.21

923

निजी भूमि 2572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 924/3

0.11

निजी भूमि 925/ 1 घ

0.15

निजी भूमि 944/3

0.05

निजी भूमि 910

0.67

निजी भूमि 913

0.20

निजी भूमि 914

0.65

निजी भूमि

0.15

925/1A

निजी भूमि 944/1

0.04

निजी भूमि 925/ 1B

0.16

निजी भूमि 944/2

0.05

निजी भूमि 925/2

1.20

निजी भूमि 926

0.02

निजी भूमि 943

0.12

निजी भूमि 945

1.00

निजी भूमि 946/2

1.98

निजी भूमि 947/2

0.18

निजी भूमि 973

3.74

निजी भूमि 948/1

0.06

निजी भूमि 949/1

2.09

निजी भूमि 948/2

0.06

निजी भूमि 949/2

2.09

निजी भूमि 974/1

0.74

निजी भूमि 974/2

0.74

निजी भूमि 838

0.16

निजी भूमि 837

0.02

निजी भूमि 812

0.18

निजी भूमि

0.13

814

निजी भूमि 823/1 क

0.31

निजी भूमि 823/2ख

0.18

निजी भूमि 955/1

0.50

निजी भूमि 951/1

0.20

निजी भूमि 946/1

1.45

निजी भूमि 947/1

0.07

निजी भूमि

0.05

972/2

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . 28.072

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 111 - अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

तहसील- रैपुरा

(ख)

(ग ) ग्राम- चुनगुना

लगभग क्षेत्रफल-14.04 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

0.58

529/1

निजी भूमि 529/2

0.57

निजी भूमि

0.45

530

निजी भूमि

0.88

532/1

निजी भूमि 532/2

0.88

निजी भूमि

0.88

532/3

निजी भूमि

1.70

532/4

निजी भूमि

1.30

532/5

निजी भूमि

0.63

533/1

निजी भूमि

0.60

533/2

निजी भूमि 534

0.89

निजी भूमि 537

0.31

निजी भूमि

0.04

538

निजी भूमि

0.37

539

निजी भूमि 540

0.14

निजी भूमि 541

0.04

निजी भूमि

0.25

542

निजी भूमि 543

0.24

निजी भूमि

0.03

544

निजी भूमि 545

0.44

निजी भूमि 546

0.02

निजी भूमि

0.04

549

निजी भूमि 529/3

0.17

निजी भूमि

0.26

528

निजी भूमि भाग 1 ]

2573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

(3) 527/1

0.12

निजी भूमि 524

0.10

निजी भूमि 561

0.12

निजी भूमि 527/2

011

निजी भूमि 525/1

0.12

निजी भूमि 562/1

0.06

निजी भूमि 525/2

0.12

निजी भूमि 562/2

0.06

निजी भूमि 553/1

0.15

निजी भूमि 570/1

0.06

निजी भूमि 553/2

0.15

निजी भूमि 570/2

0.06

निजी भूमि 553/3

0.15

निजी भूमि 556/1

0.06

निजी भूमि 570/3

0.06

निजी भूमि 553/4

0.15

निजी भूमि 556/2

0.06

निजी भूमि 570/4

0.06

निजी भूमि 583/1

0.32

निजी भूमि 583/2

0.12

निजी भूमि 582

0.12

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 14.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चुनगुना तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 22 जून 2011

क्र. 2055- भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र. क्र. अ-82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- झाबुआ

(क)

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- छायनपूर्व

लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टर.

(घ )

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

306

0.02

433

0.06

436

0.08

446

0.11

0.05

452

456

0.08

0.32

457

0.15

720

0.10

733

0.02

734

735

0.02

736

0.03

738

0.18

योग 1.22

अ-82-2011.- चूंकि, क्र. 2057 - भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र. राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद 2574

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(ग) ग्राम- छायनपूर्व

लगभग क्षेत्रफल-5.95 हेक्टर.

(घ)

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2) 109

0.16 110

0.10 113/1

0.18 114

0.05 116

0.13 118

0.13 123

0.04 124

0.03 202

0.03 203

0.10 204

0.14 209/1

0.18 209/2

0.17 210

0.03 212

0.02 215

0.10 217/1

0.10 228

0.04 229

0.16 230

0.30 575

0.09 576

0.05 577

0.13 579

0.15 631

0.12 632

0.16 633

0.22 789

1.00 792

0.15 793

0.10

0.15 796/2

798/2

0.10 799

0.10 800/1

0.20 800/2

0.20 (1)

(2)

801

0.02

0.34

803/1

803/2

0.15

804

0.32

योग . 5.95

झाबुआ, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. 2310- भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र... अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

तहसील - पेटलावद

(ख)

ग्राम- रूणजी

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.85 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

11

0.07

12

0.20

0.02

13

17

0.03

25

0.03

0.06

26.

27

0.07

28

0.10

29

0.01

30

0.05

31

0.05

32

0.18

33

0.07

38

0.18

0.07

40

0.09

41 भाग 1 ]

2575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 42

0.03 45

0.07 90

0.8 91

0.06 92

0.01 102

0.07 103

0.02 106

0.02 107

0.03 175

0.03 177

0.11 178

0.20 180

0.10 181/1

0.01 181/2

0.02 181/3

0.01 182

0.01 183

0.10 187

0.03 188

0.06 189

0.19

0.10 564

566

0.09 568

0.05 641

0.12 642

0.08 643

0.03 645

0.23 646

0.10 653/1

0.10 653/2

0.03 658

0.11 661

0.05 695

0.05 695

0.03 671

0.04 672

0.03 675

0.15 694

0.07 733

0.24 732

0.03 734

0.02 735

0.01 736

0.13

(2)

(1)

0.02

737

744

0.29

696

0.11

4.85

योग ..

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 2312- भू-अर्जन- 2011 - रा. क्र.... अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

CD ( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- घुघरी

लगभग क्षेत्रफल-4.68 हेक्टर .

(घ)

निजी भूमि

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1).

125

0.07

126

0.16

130

0.06

0.05

131

132

0.05

133

0.06

168

0.10

171

0.19

173

0.16

175

0.04

176

0.02

0.25

179

0.06

182

449

0.15

0.10

450/1

450/2

0.10

0.08

450/3 2576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(1)

1011

0.03

1012/1

0.03

1012/2

0.08

1025

0.16

0.06

1028

1029

0.05

1030

0.12

1033

0.10

1034

0.12

1035

0.15

1037

0.12

1039/1

0.11

1039/2

0.12

1040

0.30

1483

0.09

1803

0.10

1804/1

0.08

1804/2

0.14

1810

0.17

1811

0.04

1818

0.20

1828

0.26

1829

0.02

1832

0.13

1835

0.12

2070

0.02

2071

0.06

4.68

योग ..

अ-82-2011.-चूंकि, क्र. 2314- भू-अर्जन- 2011 -रा. प्र. क्र. राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- केशरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.01 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

185

0.15

0.14

187

0.10

189

0.05

230

232

0.01

228

0.28

227/2

0.02

0.07

227/1

225

0.08

223

0.01

221

0.10

योग .. 1.01

क्र. 2328 - भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र. क्र.अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग ) ग्राम- मोहनपुरा

लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टर.

(घ)

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (2)

(1)

0.05

1063

1066

0.11

0.48

1076

0.03

1077/1 भाग 1 ]

2577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(1)

0.08

1077/2

1082/4

0.06

1082/5

0.08

0.50

1083

1094

0.08

1095

0.09

1097

0.33

1098

0.11

1099

0.04

योग .. 2.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम मोहनपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2330 - भू- अर्जन - 2011 - रा. प्र. क्र... अ- 82-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- हिण्डोलाबावडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

63

0.20

64

0.10

66/1

0.08

(1)

(2)

0.05

66/2

71

0.01

74/1

0.06

77

0.18

0.02

78

0.02

80/2

84

0.08

85

0.06

0.02

86/1

86/2

0.03

89

0.15

0.18

127/1

127/2

0.016

0.13

127/3

0.01

131

0.13

132

0.01

133

0.04

141

142

0.02

0.03

144

146

0.05

0.02

61

106

0.01

105

0.21

0.02

143

147

0.01

2.20

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हिण्डोलाबावडी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.20 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2332- भू- अर्जन-2011- रा. प्र. क्र.अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2578

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील -पेटलावद

(ग) ग्राम - हवारुण्डा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

9/1

0.05

9/4

0.07

0.12

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हवारुण्डा की निजी भूमि का कुल रकबा 0.12 हेक्टेयर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2334- भू- अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र...अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासनं को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- बैगनबर्डी

लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टर.

(घ)

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

7

0.06

8/2

0.01

(1)

(2)

27

0.02

29

0.02

योग .. 0.11

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम बैगनबर्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2336 - भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र. क्र. अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- उम्मेदपुरा

लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टर.

(घ)

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

36

0.03

37

0.02

0.09

47

51/1

0.06

0.10

51/2

52

0.17

0.05

55

0.12

56

0.02

57

58

0.08 भाग 1 ]

2579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

63

0.01

64

0.16

68

0.13

71

0.15

1.19

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम उम्मेदपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.19 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2338 - भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र. क्र.अ-82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- छावनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.81 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

2

0.20

3/4

0.15

3/5

0.10

3/6

0.09

3/7

0.10

11

0.19

14

0.10

32

0.11

(2)

(1)

34

0.19

0.09

40

41

0.03

44

0.10

50

0.17

79

0.22

81

0.02

83

0.11

84

0.10

0.15

85

94

0.05

0.06

95

96

0.28

109

0.08

110

0.01

0.04

111

112

0.24

113

0.01

0.10

116

0.05

117

119

0.02

120

0.05

121

0.05

0.12

191

0.06

195

0.02

199

-0.05

200

202

0.15

0.05

203

3.81

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम छावनी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.81 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2342 - भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र....A- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- 2580

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग ) ग्राम- भील कोटड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

563

0.20 योग . 0.20

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 23 जून 2011

क्र. 985 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर , संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 207- 5 -कोर्ट -11 , दिनांक 7 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

ग्राम-टोकी (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.518 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

12/3

0.506

13/2

0.182

13/1

0.081

48

0.263

31/2

0.041

14/2

0.445

योग 1.518

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 09- अ - 82-10-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- कटनी भाग 1 ]

2581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(ग) ग्राम- कैलवारा खुर्द, प.ह.नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.04 हेक्टर

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

582/1

0.57

582/2

0.66

582/3

0.07

583/2

0.03

584/1

0.17

584/2

0.64

584/3

0.30

585/ 1ख

0.21

585/2

0.53

586/2

585/3

0.28

586/4

585/4

0.32

586/5

585/5

0.26

586/6

योग

4.04

(2 ) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 05- अ- 82-2009-10- भू-अर्जन- 2011-860- संशोधन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) नगर/ग्राम- पटवार

संशोधित पूर्व में प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (1)

सर्वे क्रमांक एवं रकबा (2) 57/1/275-1000 वर्गमीटर

57/1/3 ग-1000 वर्गमीटर ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्य प्रोजेक्ट ) अंतर्गत पुनर्वास स्थल के पहुंच मार्ग के लिए.

नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. , न.घा.वि.प्रा. , मानजोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मनावर , दिनांक 30 जून 2011

क्र . 08 - अ- 82-2010-11- भू-अर्जन - 2011-903- संशोधन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पूर्व में धारा 6 का प्रकाशन राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1637-38, दिनांक 13 मई 2011 एवं दैनिक समाचार पत्र " स्वदेश " दिनांक 13 मई 2011 एवं " प्रभातकिरण " में दिनांक 13 मई 2011 को किया गया था. संशोधन अनुसार निम्नानुसार पढ़ा जावे.

अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील - मनावर

(ग) नगर/ग्राम- अजंदा ( पूरक )

संशोधित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (2) पूर्वमें प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (1)

कुल रकबा 18.775 हेक्टर कुल रकबा 18,779 हेक्टर सर्वे नं. 370/1 ,

सर्वे नं. 37/1, रकबा 0.140 हेक्टर.

रकबा 0.140 हेक्टर .

सर्वे नं. 441/3/2/3 ,

सर्वे नं. 441/3/2/3, रकबा 1.56 हेक्टर.

रकबा 0.156 हेक्टर.

2582

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना के तृतीय चरण अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 30 , मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र . 908 - वाचक प्र.क्र . 13 - अ- 82-2010-2011- संशोधन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, संशोधित अधिसूचना इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- रणगांव पूरक

लगभग क्षेत्रफल-0.851 हेक्टर .

(घ)

रकबा पूर्व में प्रकाशित

सर्वे नंबर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

(हे. में) (2)

संशोधित सर्वे नंबर (1)

196/2

0.220

196/1/3

0.220 योग .. 0.220

योग 0.220 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूट्री क्र. 11 की उप नहर के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 30 जून 2011

प्र.क्र. 6 - अ - 82-2010-11- क्र. 1209- भू- अर्जन- नहर- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- कस्बा बड़वानी

लगभग क्षेत्रफल- 16.941 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.748

115, 116

2.631

137 , 138 , 141 , 142

139/1 , 140

0.008

0.182

139/2 , 139/5

139/3

1.238

139/4

1.662

156/1

0.461

156/2

1.153

156/3

0.202

156/4

0.700

156/5

1.760

156/6

0.425

0.615

158/2, 159/1

0.008

161/1 , 161/2

0.720

163/1

163/2

1.000

165/4

0.040

165/5

0.405

1.983

167 , 168/2 , 168/3 ,

169/1 , 169/3

योग

16.941 भाग 1 ]

2583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजान , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र.... क- प्र.भू.- अर्जन-4अ-82-वर्ष-09-10-5332.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन.

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- सागर

(ग) ग्राम- मिड़वासा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.05 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

(हे. में.)

(2)

खसरा नं. (में से) (1)

471/1

0.06

469

0.08

468

0.08

464

0.24

457/2

0.17

458

0.03 0.20

452

0.08

451/3

0.11

(1)

(2)

450/1

0.42

447/1

0.16

0.10

444/1

444/2

0.10

444/3

0.08

473/1

0.73

0.61

481

योग . 3.05

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है .- छोटी रानगिर जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. 3112 - भू-अर्जन-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

(ग ) नगर/ग्राम- सलैया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -7.920 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में. )

(1)

(2)

0.073

49 2584

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 50

0.061 53

0.109 55/1

0.012 60

0.109 63

0.109 73/1 ग

0.030 79

0.081 80

0.021 82

0.061 86

0.180 87

0.021 88

0.041 89

0.061 91

0.162 92

0.166 141

0.161 143

0.092 145

0.033 148

0.121 149

0.160 150

0.021 152/1

0.061 176

0.101 177

0.182 179

0.097 180/1

0.020 183/1

0.035 184

0.012 187

0.283 188

0.008

0.234 190

191/1

0.025 198

0.004 199

0.021 200

0.041 201

0.020 202

0.004 203

0.081 204

0.081 208

0.041 209

0.012 210

0.162 212

0.129 213

0.012 214

0.121 (1)

(2)

223

0.025

229

0.073

244

0.008

245

0.004

0.030

246

247

0.032

254

0.061

255

0.162

256

0.101

279

0.073

280

0.081

280

0.016

288

0.141

290

0.061

300

0.085

302

0.158

303

0.085

304

0.088

305

0.113

306

0.263

307

0.073

317

0.168

317

0.132

318

0.021

31.9

0.101

322

0.490

322

0.389

323

0.141

0.324

327

0.008

329

375

0.132

387/1

0.214

0.306

474

621

0.057

623

0.012

624

0.020

योग .. 7.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाली , जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

क्र. 3112 - भू-अर्जन-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

( ग) नगर/ ग्राम- मेढकी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 8.036 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में. )

(1)

(2)

9

0.097

11

0.13

13

0.089

15/2

0.101

16/1

0.113

16/2

0.000

17/1

0.109

34

0.004

35

0.456

37

0.097

38/1क

0.065

38/1ख

0.195

63

0.21

64

0.089

84

0.093

123

0.06

124

0.13

125

0.15

127

0.132

134

0.024

135

0.101

142/2

0.081

143

0.097

144

0.134

144/2

0.042

(2)

(1)

147

0.194

0.040

148/1

148/3

0.073

166

0.028

167

0.03

175

0.03

176

0.024

183/1

0.073

183/2

0.073

187

0.121

0.032

196

198

0.012

198

0.012

0.041

199

199

0.041

211

0.045

228

0.061

232

0.061

234

0.153

278

0.101

279

0.032

280

0.223

281

0.012

285

0.008

286

0.070

287

0.033

314/1

0.048

0.032

321

322

0.030

323

0.032

326/1

0.133

333

0.045

334

0.008

335

0.008

375

0.178

376

0.012

377

0.008

384/1

0.315

439

0.142

440

0.161

447

0.221 2586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2)

489

0.093

491

0.069

492

0.065

493

0.076

495

0.012

504

0.048

506

0.283

507/1

0.105

509

0.101

510

0.405

521

0.021

535

0.15

536

0.008

537

0.13

540

0.012

590

0.077

592

0.121

594

0.117

0.129

596/1

597

0.219

योग . 8.036

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाली , जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 4 - अ-82-10-11-2004. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पथरिया

ग्राम- कुमेरिया, सरखड़ी, देवरान

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 , 0.27 , 0.26-0.74 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहण किये जाने वाला

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

ग्राम-कुमेरिया

77/1 में से

0.04

78/1 में से

0.06

81 में से

0.04

83/1 में से

0.07

0.21

योग .

ग्राम-सरखड़ी

452में से

0.04

454में से

0.07

455/1 में से

0.03

518 में से

0.05

517/1 में से

0.04

519/1 में से

0.04

योग .. 0.27

ग्राम-देवरान

0.05

279 में से

280में से

0.06

0.04

281 में से

325 में से

0.05

348 में से

0.06 योग .. 0.26 कुल योग . 0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

भाग 1 ]

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यो. सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ- 82-10-11-2004.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - दमोह

(ग ) ग्राम-कोरासा, पड़रिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30, 0.22 = 0.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

ग्राम-कोरासा

78 में से

0.02

95 में से

0.13

277 में से

0.01

278 में से

0.05

279 में से

0.04

281/1 में से

0.05

योग . 0.30

ग्राम-पड़रिया

126 में से

0.03

137 में से

0.02

136/1 में से

0.01

138/2में से

0.01

0.01

139में से

194में से

0.14

योग .. 0.22 कुल योग .. 0.52

2587

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यो . सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- नौगांव

(ग) ग्राम- सिंहपुर, प.ह.नं. 69

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -1.500 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) (1)

1653/1

0.240

0.050 1654/1

1685/1

0.184

0.246 1686/1

1745/1

0.311

0.076 1745/2

0.076 1745/3

1745/4

0.052 1745/5

0.052 1745/6

0.052 2588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 1748/1

0.032 1748/2

0.068 1748/3

0.032

0.020 1748/4

1748/5

0.009

1.500

योग.

1586/1 म.प्र. शासन आबादी ( मकान) 1. नत्थू पिता हल्का ढीमर

29.45 वर्ग मी. (खपरैल)

43.80 वर्ग मी. ( खपरैल ) 2. मनप्यारे पिता नत्थू ढीमर

61.25 वर्ग मी . ( खपरैल ) 3. मइयादीन पिता नत्थू

71.55 वर्ग मी . ( खपरैल) 4. रामचरन पिता मुलुवा काछी

25.56 वर्ग मी. ( खपरैल) 5. काशीराम पिता लच्छू काछी

18.36 वर्ग मी. ( खपरैल ) 6. हर प्रसाद पिता लच्छू काछी

17.82 वर्ग मी. ( खपरैल ) 7. अर्जुन पिता मुलुवा काछी

8. नन्दी पिता गनेशा काछी

22.10 वर्ग मी. ( खपरैल )

48.30 वर्ग मी. ( खपरैल) 9. हल्काई पिता मुलुवा काछी

10. जागेश्वर पिता किशना बसोर 16.32 वर्ग मी. ( पक्का)

50.40 वर्ग मी. (खपरैल) 11. किशना पिता सरजू बसोर

25.92 वर्ग मी. ( खपरैल) 12. मदन पिता बाबू लाल बसोर

23.36 (खपरैल) 13. मातादीन पिता सरजू बसोर

+29.355 वर्ग मी . ( पक्का) .

60.00 वर्ग मी . ( खपरैल) 14. कल्लू, हर प्रसाद लोकनाथ , गौरीशंकर पिता नन्दी बसोर. योग .. 543.545 वर्ग मी.

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजना के 'नाला डायवर्सन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नौगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 1126 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

ग्राम- ममदर (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 हेक्टर .

झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

1226

0.10

0.22

1248

1262

0.12

0.02

1263

1266/1

1266/2

0.02

1266/3

1266/4

0.20

1269

1274

0.12

1275

0.15

1285

0.08

0.09

1301/1 , 1301/2

1302

0.14

1304

0.08

1305

0.10

1341

0.02

0.16

1342

योग(अ) . 1.62

( ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक

निरंक

योग (ब) ..

महायोग ( अ+ब) 1.62 भाग 1 ]

2589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

1.62 हेक्टर प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

निरंक प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा

1.62 हेक्टर प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1128 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- साड़ा (शिवराजपुर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(1)

(2)

( अ ) निजी भूमि का विवरण

485/2

0.07

1762 0.04 योग( अ) . 0.11

( ब ) शासकीय भूमि का विवरण निल निरंक

निरंक योग(ब)

महायोग (अ +ब) 0.11

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

0.11 हेक्टर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक

0.11 हेक्टर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1130 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- झलवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 हेक्टर.

झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.14

1/1 , 1/2, 1/3

0.07

6/1 , 6/2

0.07

7

8

0.02

0.02

9

0.07

13

0.08

14

15

0.05

0.06

16

52

0.08

0.08

53

61

0.02

62

0.04

63

0.03

0.03

64

65

0.02

0.02

66 2590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2) (1)

67

0.02 87

0.02 88

0.05 89

0.05 91

0.06 92

0.01 94

0.02 95

0.07

0.07 96

126

0.08 134

0.06 135

0.05 136

0.01 233

0.01 234

0.03 237

0.06 238

0.07 240

0.03 244

0.07

0.07 256/1 , 256/2 , 256/3

256/4 , 256/5

263

0.02

0.06 264/1 , 264/2

267

0.07 269

0.04 270

0.06 -272

0.01 275

0.02 276

0.07 283

0.06 283/973

0.08 294

0.08 295

0.03

0.06 305/1 , 305/2

306

0.07 310

0.05 311

0.07 312

0.10 .

313

0.06 314

0.12 315

0.03 316

0.08 773

0.06

0.10 776/1 , 776/2 , 776/3

(1)

(2)

777

0.13

778

0.01

779

0.14

780

0.05

0.13

781/1 , 781/2 , 781/3

0.03

788

0.03

789

0.03

790

0.05

791

0.02

794

0.10

795/1 , 795/2

834/2

0.01

835

0.05

836/1

0.07

0.01

836/2

837

0.06

0.04

838

0.06

839/1 , 839/2

860

0.01

862

0.06

864

0.10

4.40

योग(अ) .

( ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण 286

0.03

0.03

योग ( ब )

4.43

महायोग ( अ +ब )

4.40 हेक्टर प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

0.03 हेक्टर प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा

4.43 हेक्टर प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 7 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम का नाम-डोकरिया, प.ह.नं. 30/286 लगभग क्षेत्रफल-198.620 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

327

1.750

328

3.780

333

0.690

338

2.880

341

0.650

342

0.980

345

3.690

347

0.510

359

7.660

363

0.490

366

0.020

367

0.230

0.310

368

370

0.400

372

1.630

373

0.920

374

0.720

376

0.080

377

0.500

378

0.610

379

0.760

(2)

(1)

382

0.130

1.620

385

1.040

388

389

1.210

390

0.890

394

2.020

0.830

395

0.420

398

401

0.540

402

0.270

0.570

403

404

0.220

406

0.170

0.800

425

426

0.240

427

0.370

431

1.410

432

0.530

2.320

1057

1058

0.830

1059

0.700

1060

0.490

0.470

1061

0.880

1070

1071

1.340

1193

0.980

1194

1.790

1195

2.560

0.230

1196

1197

0.430

1199

0.930

0.770

1201

0.690

1202

1203

0.400

1204

0.490

1205

0.920

1207

0.700

1209

0.750

0.790

1211

1212

1.360

1214

0.480

1221

0.610

1236

2.730

1237

0.150 2592

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 1239

0.840 1240

0.210 1242

1.100 1243

1.640 1244

1.890 1285

0.240 1286

0.470 1287

0.440 1295

0.780 1296

0.590 1300

0.640 1055/1

1.090 1055/2

0.200 1056/1

0.450 1056/2

0.120 1072/1

1.510

1.050 1072/2

1072/3

1.510 1187/1

0.740 1187/2

0.710 1187/3

1.000 1187/4

2.000 1187/6

0.800 1187/7

2.460 1187/8

0.800 1192/1 में से

0.330 1192/2

0.080 1192/3

0.080 1192/4

0.400 1192/5

0.080 1192/6

0.100 1192/7

0.220 1192/8

0.240 1198/1

0.180 1198/2

0.210 1198/3

0.360 1206/2

0.200 1208/1

0.400 1208/2

0.300 1208/3

0.700 1208/4

0.710 1210/1

0.400 1210/2

0.400 1210/3

0.400 (1)

(2)

1213/1

0.420

1213/2

1.000

1215/1

0.450

0.440

1215/2

0.320

1216/2

0.490

1217/1

1217/2

1.590

1217/3

0.330

1217/4

0.450

1218/1

0.780

0.780

1218/3

0.400

1219/11

1219/12

0.400

0.200

1219/13

0.090

1219/4

0.120

1219/5

1219/6

0.050

1224/1

0.170

1224/10

0.440

0.450

1224/11

1224/12

0.450

1224/13

0.440

1224/14

0.340

1224/15

0.310

0.320

1224/16

0.330

1224/17

0.170

1224/2

0.180

1224/3

1224/4

0.170

0.260

1224/5

0.270

1224/6

1224/7

0.260

0.260

1224/8

0.120

1224/9

1.250

1227/1

1227/2

1.240

1227/3

1.240

0.570

1232/1

1232/2

0.120

1232/3

0.970

1232/4

0.380

0.340

1232/5

1232/6

0.190

0.400

1232/7 भाग 1 ]

2593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2) (1)

1233/1

0.590 1233/2

0.090 1233/3

0.170 1233/4

2.110 1233/5

0.200 1233/6

0.080 1238/1

0.630 1238/2

0.630 1238/3

0.310 1238/4

0.320 1241/1

0.400 1241/2

0.310 1245/1

0.820 1245/2

0.900 1245/3

0.860 1245/4

0.850 1246/3

2.410 1247/1

0.160 1247/10

0.230 1247/11

0.670 1247/12

0.660 1247/13

0.670 1247/2

0.160 1247/3

0.150 1247/4

0.140 1247/5

0.140 1247/6

0.140 1247/7

0.200 1247/8

0.200 1247/9

0.210 1250/3

0.910

1.090 1250/4

1250/5

0.500 1252/3

0.290 1253/1

0.380 1253/2

0.380 1253/3

0.380 1254/1

0.230 1255/1

0.340 1255/2

0.340 1255/3

0.340 1257/2

0.460 1258/1

1.000 1258/12

1.980 (1)

(2)

1.040

1258/13

1.220

1258/15

1.100

1258/6

1258/7

1.270

1.000

1258/9

0.350

1259/2

1259/3

0.360

1289/1

0.800

0.640

1289/2

1289/3

0.780

1289/4

1.000

1298/1

0.390

1298/2

0.240

1.130

1301/1

326/1 में से

3.670

1.200

326/2

329/1

0.250

0.250

329/2

0.170

332/1

332/2

0.170

332/3

0.200

0.260

332/4

334/1

0.480

334/2

0.670

0.160

334/3

334/4

0.240

336/1

0.250

0.080

336/10

336/2

0.180

0.120

336/3

336/4

0.090

336/5

0.100

336/6

0.110

336/7

0.120

336/8

0.070

336/9

0.080

339/1

0.130

339/2

0.170

1.300

354/2

355/2

0.090

356/1

1.150

356/2

0.770 2594

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(2)

(1)

356/4

1.150

358/1

0.070

358/2

0.500

360/1

6.740

360/2

1.200

360/3

0.800

361/1

0.760

361/2

0.760

361/3

1.140

0.760

361/4

361/5

0.380

1.200

362/2

0.400

365/1

0.700

365/2

369/1

1.320

369/3

0.600

380/1

0.410

391/1

0.610

391/2

0.400

392/1

0.340

0.340

392/2

392/3

0.330

397/1

1.880

400/1

0.200

400/2

0.340

422/1

0.210

424/2

0.180

428/1

0.820

428/2

0.400

435/1

2:490

435/2

2.480

381 में से

2.790

387/1

0.340

371/1

1.350

योग .. 198.620

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , विजयराघवगढ़ /बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- बरही

(ग) ग्राम का नाम- बुजबुजा, प.ह.नं. 08/288 लगभग क्षेत्रफल-125.980 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में ) (1)

(2)

2

1.110

0.500

4

2.170

5

0.820

9

12

0.270

13

1.200

0.830

14

0.360

16

*0.350

19

0.780

21

22

0.250

0.130

23

0.450

24

25/1

0.340

25/2

0.340

26

0.590

27

1.600

28

0.100

0.220

29

30

3.670

32

0.810

35

0.910

1.340

36

37

1.410

38

0.240

39

0.250 भाग 1 ]

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 42

1.370 43

4.870 49

0.820 51/1

0.360

0.240 51/2

51/3

0.240 54/1

0.230 54/2

0.220 55

0.440 56

1.610 57

1.700 59

0.900 60

0.860

0.060 61

62

0.060 64

0.130 65

0.130 68

0.550 69/1

0.490 69/2

0.490 72

0.120 73

0.190

0.170 74

75

0.150 76

0.160

0.400 77

78

0.850

0.600 79

81

0.800 82

0.820 84

1.530 86

1.370 87/1

0.360 87/2

0.360 88/1

0.700 89

0.920 90

5.370 91

0.140 93

0.330 94

1.290 99

4.130 (1)

(2)

0.440

100

102

3.540

0.600

103/1

103/2

0.600

103/3

0.100

103/4

0.100

103/5

0.160

103/6

0.160

103/7

0.400

103/8

0.400

0.820

104

0.850

114

2.750

115

0.230

118

0.760

119

141

0.930

0.230

142

149/1

0.340

149/2

0.350

1.240

151

0.310

154

1.370

990

0.840

995

0.340

996

0.420

997

999

0.720

1000

0.470

1001

4.020

1003

0.200

0.660

1004

1.200

1009

1.100

1010

0.650

1011

1012

0.570

10/1

0.070

0.400

10/2

10/3

0.400

1002/1

0.290

0.290

1002/2

1007/1

1.000

1007/2

0.400 2596

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

(1)

(2) 1007/3

0.290 1007/4

0.400 1008/1

1.170 1008/2

1.170 101/1

0.380 101/2

0.860 101/3

0.100 101/4

0.100 101/5

0.710 101/6

0.570 101/7

0.340 116/1

0.670

0.030 120/1

120/2

0.040 120/3

0.160 123/1

0.140 123/2

0.560 123/3

0.430 148/2

0.400 15/1

0.420

0.440 15/2

150/1

0.310 150/2

0.670 152/2

1.550 17/1

0.040 17/2

0.480 18/1

0.050

0.370 18/3

33/2

1.750 34/1

0.050 34/2

1.000 41/2

0.500 41/3

0.500 47/1

0.550 48/1

0.820 52/1

0.200 52/2

0.200 53/1

0.430 53/2

0.140 58/2

0.300 6/1

1.190

(2)

(1)

0.400

6/2

0.060

7/2

1.120

8/2

63/1

0.090

63/2

0.040

66/1

0.150

0.060

66/2

67/1 क

1.530

67/1 ख

0.400

0.150

67/2 क

0.150

67/2 ख

80/1

0.430

0.420

80/2

83/1

0.600

83/2

0.600

0.610

92/1

0.080

92/2

2.160

95/1

95/4

0.240

96/1

0.260

96/2

0.250

97/1

1.600

0.360

97/2

0.880

98/1

0.980

98/2

98/3

0.100

0.720

993/1

0.280

993/2

1.690

994/1

0.400

994/2

0.400

994/3

125.980

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , विजयराघवगढ़ /बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सैलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

प्र. क्र. 04- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) राजनगर सतना

4.550 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2). (3)

(4) राजनगर बसारी

4.680 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व. एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकताहै .

2598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) राजनगर बरेठी

491.250 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकताहै .

प्र. क्र. 07- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) राजनगर सांदनी

456.334 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2599 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी , दिनांक 8 जुलाई 2011 क्र. 96- प्रवा.- भू- अर्जन -2011

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 8-7-2011 को मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वेलस्पन हाउस, ट्रेड वर्ल्ड, नौवां माला, कमला सिटी , सेनापति वापट मार्ग , लोवर परेल , ( पश्चिम ) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जय शुक्ला, सहायक उपाध्यक्ष ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, कटनी , ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 12-31/2010/सात/2 - ए, भोपाल , दिनांक 11-3-2011 के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

वेलस्पन हाउस , ट्रेड वर्ल्ड , नौवॉ माला, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग , लोवर परेल, ( पश्चिम ) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा सहायक उपाध्यक्ष श्री जय शुक्ला

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा कटनी जिले में 660× 3 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील विजयराघवगढ़ एवं बरही जिला कटनी स्थित ग्राम डोकरिया में 198.620 हे. एवं ग्राम बुजबुजा में 125.980 हे . कुल रकबा 324.600 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध ( करारनामा ) किया जा रहा है .

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित राशि रुपये 209148290 मात्र कम्पनी द्वारा जमा की गई है. एवार्ड पारित होने के पूर्व एवार्ड की अन्तर की राशि कम्पनी द्वारा शासकीय कोष में जमा करनी होगी. एवार्ड की अन्तर की राशि जमा होने के उपरांत ही भूमि कम्पनी के नाम हस्तांतरण की जावेगी.

2. कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ- 12-31 / 2010/सात/ 2 ए, भोपाल , दिनांक 11-3-2011 के बिन्दू क्र. 3 के पालन में 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय हेतु राशि 20914829 रुपये जमा की गई है. एवार्ड पारित होने पर अन्तर की शेष राशि कम्पनी द्वारा जमा करनी होगी.

3. कम्पनी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ-12-31/2010/सात/2 ए, भोपाल , दिनांक 11-3-2011 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगी एवं उन शर्तों को इस अनुबंध का भाग माना जायेगा.

4. मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति का पालन कम्पनी द्वारा किया जावेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति को इस अनुबंध का भाग माना जावेगा.

5. वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड की परियोजना से 660 × 3 मेगावाट में से मध्यप्रदेश राज्य को बिजली प्रदेय के संबंध में ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन के साथ दिनांक 24-11-2009 को किए गये मेमो. आफ अंडरस्टेडिंग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी. उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र " अ " के रूप में संलग्न है.

अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. 6.

7. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

2600

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के खाते से कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिए वचनबद्ध होगी .

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ' धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ' परन्तु कम्पनी को परियोजना के निर्माण/विकास के लिए पट्टे पर देने, ऋण प्राप्त करने अथवा ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय, करने का अधिकार न होगा.

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियों अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ' धारा 44 ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ' समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय न तो किसी व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधियों या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.

20. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.

21. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

22. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

2601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2011

23. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

24. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापना की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे लागू किये जावेंगे .

25. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके खाते में कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

26. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा.

27. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .

28. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

यह करारनामा आज दिनांक 8-7-2011 को समक्ष गवाहान अपनी स्वतंत्र इंद्रियों से, बिना किसी जोर - दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

हस्ता./- (जय शुक्ला) सहायक उपाध्यक्ष ( अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ) वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

हस्ता./- ( एम. सेलवेन्द्रन ) कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश..

गवाह :-

1. हस्ता./- ( धवल सोमण) उप महाप्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी लि.

2.

हस्ता./- (आर. आर. बाथम ) अपर कलेक्टर जिला कटनी ( म.प्र. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-07-15.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-07-15.28.Ordinary.