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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 August 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-08-05.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2011- श्रावण 14 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. ई - 1-295-2009-5- एक. ( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं, तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) भी घोषित किया जाता है.

2775

(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 2बी में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

क्र. ई- 5-723- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्यवन इकाई ( पीआईसीयू) को विदेश प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक 23 से 30 जुलाई 2011 तक आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. ई- 5-432 - आयएएस - लीव - 5 - एक. - श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2011 द्वारा दिनांक 1 मई से 15 जुलाई 2011 तक छिहत्तर दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 से 30 जुलाई 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र . ई - 5-694 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र . ई - 5-843 - आयएएस- लीव- 5 - एक- श्री नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जून 2011 द्वारा दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई - 5-805 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2011 द्वारा दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए उसी क्रम में दिनांक 26 जून से 2 जुलाई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जुलाई 2011 , का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

सहकारिता विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. एफ- 1-66-2010 - पन्द्रह 2. - राज्य शासन , एतद्वारा श्री आर. के. डोंगरे , शीघ्रलेखक ग्रेड 2 को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न शीघ्रलेखक ग्रेड -1 के पद पर वेतन बैंड पी.बी. - 2 रुपये 9300- 34800+ग्रेड- पे 4200/- में पदोन्नत कर, कार्यालय संभागीय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर पदस्थ किया जाता है .

( 2) मध्यप्रदेश, लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई है .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश , लोक सेवा (अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 वर्ष 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. एस. मरावी , अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. एफ- 3-75-2011- बत्तीस. राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत नागदा विकास योजना हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-47-2006- बत्तीस , दिनांक 6 जून 2006 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:-

संस्थाका नाम

पद/व्यक्ति

अधिनियम की

का नाम

धारा 17क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष

(क)

नगरपालिका परिषद्, नागदा अध्यक्ष

(ख)

जिला पंचायत, उज्जैन

सांसद

(ग)

लोक सभा क्षेत्र , उज्जैन विधायक विधान सभा क्षेत्र नागदा खाचरौद (घ)

अध्यक्ष

(ङ)

जनपद पंचायत, सोहागपुर 1. सरपंच ग्राम पंचायत टकरावदा, तहसील (च)

नागदा.

2. सरपंच

(छ)

ग्राम पंचायत अजीमाबाद, पारदी, तहसील नागदा.

3. सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदिया, तहसील नागदा.

1. प्रतिनिधि

(ज)

अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा.

2. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री , म.प्र.वि.मं. , संभाग उज्जैन.

3. प्रतिनिधि महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, उज्जैन.

(3)

(2)

(1)

4. प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया 5. प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया.

6. प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया.

7. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , उज्जैन.

(झ) समिति का संयोजक.

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन.

क्र. एफ- 3-35- बत्तीस 11.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत एतद्वारा बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चत करता है: -

अनुसूची बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में- ग्राम बरदौहा, पलझा, चंदवार, चंसुरा , बटुरावाह, झाल, चितरांव , मंझटोला तथा हरदी तक.

2. पूर्व में- ग्राम सेहरा , धकोदर, मोहबला, टिकुरीटोला, सिगुड़ी, बरबसपुर, दुलहरा, बांसा, कछोहा तक.

3. दक्षिण में - ग्राम रमना मुंड़मुड़ी, मुंडगुडी, बरबसपुर, सरसवाही , खेरवाखुर्द, खेरवाकलां, अचला तक.

4. पश्चिम में- ग्राम मझौली तक.

नोट .- निवेश क्षेत्र मानचित्र में दर्शित पनपथा अभ्यारण्य क्षेत्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मचमचा रक्षित वन क्षेत्र एवं खतौली रक्षित वनक्षेत्र , निवेश क्षेत्र सीमा में सम्मिलित नहीं हैं.

क्र. एफ- 3-79- बत्तीस- 2011.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन , द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1302 , दिनांक 19 मई 1975 द्वारा गठित विदिशा निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की ( 2 ) ( क) के अन्तर्गत परिनिश्चित करती है. संशोधित सीमाएं निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित हैं :-

अनुसूची

विदिशा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 1. उत्तर में- ग्राम ढोलखेड़ी, जीवाजीपुर, सौरई, मुंडराहरीसिंह , पांझ, कुआंखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

2. पश्चिम में- ग्राम उदयगिरि, विधुन, सुनपुरा , करैया हवेली, बेरखेड़ी, पडरिया माफी की पश्चिम सीमा तक.

3. दक्षिण में- ग्राम घुड़िया खेड़ी, पठारी हवेली, मुरवारा , सौठिया , परासी टुंडरा , हासुआ पडरियामाफी की दक्षिण सीमा तक.

4. पूर्व में- ग्राम कुआखेड़ी, पांझ , घतुरिया, करारखेड़ी, रूसल्ला, मदनखेड़ी, भौरिया, घुड़ियाखेड़ी, हासुआ की पूर्वा सीमा तक.

क्र. एफ- 3-180- बत्तीस- 10.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 1311-56 - बत्तीस -77, दिनांक 11 अप्रैल 1977 द्वारा गठित कुक्षी निवेश क्षेत्र को राज्य शासन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिनियम की धारा 13 (2 ) ( क ) के अन्तर्गत पुनर्गठित करता है . निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शायी गई है:--

अनुसूची कुक्षी निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं 1. उत्तर में- कागदीपुरा, कवडियाखेड़ा गांव की सीमाएं.

2. पश्चिम में-तालनपुर और कागदीपुरा गांव की सीमाएं.

3. दक्षिण में- सुसारी ग्राम की सीमाएं.

4. पूर्व में-कापसी, धनोदा, बोरदा ग्राम की सीमाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. एफ. 67-2-11- तीन -1176 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अरविन्द सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा./11/ 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अरविन्द सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अरविन्द सिंह , को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 14 मार्च 2011 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अरविन्द सिंह को नोटिस दिनांक 1 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया भाग 1 ]

गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अरविन्द सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. एफ. 67-2-11- तीन - 1177.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के. परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अहिर जगदीश प्रसाद , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था.निर्वा ./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अहिर जगदीश प्रसाद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अहिर जगदीश प्रसाद को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 14 मार्च 2011 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 7 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अहिर जगदीश प्रसाद को नोटिस दिनांक 7 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर , टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

2780

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अहिर जगदीश प्रसाद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. एफ. 67-2-11- तीन- 1178.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[भाग 1 माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री कप्तान सिंह तोमर, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था.निर्वा./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कप्तान सिंह तोमर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कप्तान सिंह तोमर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 को जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ ने दिनांक 5 अप्रैल 2011 को उनके पिता के भाई श्री मनोहर सिंह तोमर के माध्यम से नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री कप्तान सिंह तोमर को नोटिस दिनांक 5 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

भाग 1 ]

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कप्तान सिंह तोमर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. एफ. 67-2-11-तीन- 1179.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन

2781

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ ने अभ्यर्थी के भाई श्री मनोहर सिंह तोमर, उम्र 62 वर्ष के माध्यम से दिनांक 4 अप्रैल 2011 को अभ्यर्थी को नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को नोटिस दिनांक 4 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर , टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला 2782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. एफ. 67-2-11- तीन- 1180.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री विजय सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा ./11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त

[ भाग 1 जानकारी अनुसार श्री विजय सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विजय सिंह , को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 जारी किया गया . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ ने श्री जाहर सिंह यादव अभ्यर्थी के चाचा के माध्यम से दिनांक 4 अप्रैल 2011 को नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री विजय सिंह को नोटिस दिनांक 4 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 21 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

2783 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011 क्र. 5700 - दस- भू- अर्जन-2011

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 6 मई 2011 को वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर , अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-30/ 2011 /सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के " बिन्दु 5 " के अनुकूल भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत् परियोजना द्वारा वीरेन्द्र पाण्डेय

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन ; राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 1320 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) स्थित ग्राम छतई में 60.438 हे. , ग्राम मझटोलिया में 119.028 हे. एवं ग्राम उमरदा में 131.730 हे. व कुल रकबा 311.196 हे . निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है .

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.

2. कम्पनी ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.

4. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.

5. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

6. कम्पनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

2784

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

9 . भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ) .

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

15 . कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जायेगा.

18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें .

19. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड पुनर्वास योजना के अनुरूप कार्यवाही करेगा.

20. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

21. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

22. कम्पनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/ अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है स्थानीय लोगों को रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्राथमिकता देगी .

23. कम्पनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.

24. वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना से 1320 मेगावाट में से मध्यप्रदेश राज्य को बिजली प्रदाय के संबंध में ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन के साथ दिनांक 19-10-2010 को किए गये मेमो . आफ अंडरस्टेडिंग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी . उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र " अ " के रूप में संलग्न है.

यह करारनामा आज दिनांक 6 मई 2011 को उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति से निष्पादित किया गया.

हस्ता./- (कवीन्द्र कियावत ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

हस्ता./- (वीरेन्द्र पाण्डेय ) (क्षेत्रीय महाप्रबंधक) वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड भाग 1 ]

2785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 7- अ- 82-10-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.313 (1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) रेंहट

योग .. 1.313

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

(6) चराई रेंहट तालाब की नहर के भू- अर्जन बावत्.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है. क्र. 8 - अ- 82-10-11 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.105 (1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) चराई रेंहट

योग .. 0.105

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) चराई रेंहट तालाब की नहर के भू-अर्जन बावत्.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. 20- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 2786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(4)

(5)

ग्वालियर चीनौर

भारस

2.32

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा जिला ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम भारस की भूमि का अर्जन.

2.32

योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

(5)

(1) ग्वालियर

(2) चीनौर

13.98

भारस

(3) बड़ेरा

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग, डबरा जिला ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम बड़ेरा भारस की भूमि का अर्जन.

योग 13.98

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 जून 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 276- भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

सतना उचेहरा

1.657

इचौल

कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 07 , सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 277- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)

(3)

(4) सतना उचेहरा इचौल

9.162 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 07 , सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 278- भू- अर्जन - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (1) (2)

(3)

(4)

पथरहटा

सतना मैहर

0.031 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9 , मैहर.

दायी तट की सतना- रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2011

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 869- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

लगभग (4) सतना

0.700

चकबंदी

रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.

सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

2788

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 870 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(3)

(1) सतना

लमतरा

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (4) 1.684 (2) रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.

(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

/ भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 871- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शास्त्रन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में) लगभग (1) (2)

(3)

(4)

शेरगंज

सतना

6.640 रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग .

सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 872 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना

(4) 2.511

(3) मझवोगवां

(2) रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.

(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

2789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 873 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) सतना

(4) 11.848 (2) उचेहरा

(3) जिगनहट

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग .

(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 874- भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना

(2) उचेहरा

(4) 7.268

(3) लोहरौरा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.

(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 875 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) सतना

(4) 1.020 (2) उचेहरा

(3) बेलहटी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

2790

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 876- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)

(4) 3.907 (1) सतना उचेहरा

(3) नरहटी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 877 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) (1) सतना

3.528

(3) रगौली

(2) उचेहरा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 878 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (1) सतना

(2) उचेहरा

(4) 2.374

(3) कुशली

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

2791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ. 10 पत्र क्र. 879- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)

(4) 5.275

(3) पथरहटा

(1) सतना उचेहरा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 880- भू-अर्जन- 11 - संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना

(2) मैहर

(4) 6.513

(3) कल्याणपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 881 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में)

लगभग (2)

(1) सतना अमरपाटन

(3) किरहाई

(4) 3.107 भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) इटमा तालाब योजना हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग सतना.

2792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 882- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(2)

(5)

(3)

(4)

1.036

इटमा कोठार

(1) सतना अमरपाटन

(6) इटमा तालाब योजना हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्र. क- 5347- प्र.भू. -अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के खाना 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. न. रकबा (हे. में. )

(2)

(4)

(6)

(7) (1)

(3)

(5)

रहली

13

सागर

धोनई

13.69 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.) .

रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध ) के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 1179 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]

2793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1) रीवा

(4) 0.020 (2) हुजूर पुतरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के बोदा वितरिका नहर की टिकुरी शाखा नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्र. 1192 - भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.572 (2) रामपुर नैकिन

(3) भैंसरहा

(1) सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी (म. प्र.) .

शिकारगंज वितरक नहर क्र 2 के अंतर्गत 0.572 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्र. क्र. 17 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन- 5567.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वार्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 2794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

की इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4)

6.001 मुलताई प्रभातपट्टन

बैतूल

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.

पाबल लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 18 अ- 82 - वर्ष - 2010-11 - भू- अर्जन - 5565.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

पाबल

18.010 बैतूल मुलताई

अनुसूची

( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

पाबल लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(

3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 20 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन-5564 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आसय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]

2795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) (3)

(4) (1)

22.475

खड़आमला

बैतूल मुलताई

अनुसूची

( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.

खड़आमला लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 21 अ- 82 - वर्ष 2010-11-5572.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4)

0.220 (1) बैतूल मुलताई सोपई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल.

सेनोरा - सोपई मार्ग पर उदनाले पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( सेतु ) उपसंभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 153 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(1) पन्ना

2.10 अजयगढ़ छोटी बनहरी

1.40 3.50

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल ..

(

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

रायपुर तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 154 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

38.85 पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय

बनहरी खुर्द

भूमि रकबा 14.10 कुल .. 52.95

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

छोटी बनहरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल के निर्माण तथा नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 156 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भाग 1 ]

2797

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

पन्ना

30.70 अजयगढ़

रायपुर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल.. 40.70 10.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

रायपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 157-अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक' एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 'द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

51.65 अजयगढ़ बनहरी कलां निजी भूमि एवं शासकीय

31.65

भूमि रकबा

कुल .. 83.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बड़ी बनहरी तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

प्र. क्र. 158 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) पन्ना देवेन्द्रनगर जमुनहाई कलां

निजी भूमि एवं शासकीय 20.00

20.00 40.00

भूमि रकबा कुल ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सकरिया तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 59- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना अमानगंज

55.00

विक्रमपुर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 14.51 कुल . 69.51

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

द्वारी तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 160 - अ - 82 - वर्ष 2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

10.00 (2) पन्ना

(3) हीरापुर

3.50 13.50

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पहाड़ीखेरा तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माणकार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2)

पन्ना, दिनांक 22 जुलाई 2011

प्र. क्र. 161 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) पन्ना

8.18 (2) अजयगढ़

(3) भुजबई निजी भूमि एवं शासकीय

5.43 13.61

भूमि रकबा कुल..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

रून्ज मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल कानिर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 162- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

विश्रामगंज

248.82 अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 100.89 कुल रकबा 349.71

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

रून्ज मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल कानिर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01-10-11 - अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

फरारा

106.415 श्योपुर विजयपुर

(प.ह.नं. 35)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-10-11 - अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त 2800

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[भाग 1 धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

197.132 श्योपुर विजयपुर खुर्रका

(प.ह.नं. 33 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-10-11 - अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में)

(4)

175.51

(3) सेहुला

(1) श्योपुर

(2) विजयपुर

(प.ह.नं. 33)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपर ककेटो बांध परियोजना के कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग, ग्वालियर.

डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-10-11 -अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में)

(4)

(3) धोबनी

131.334 (1) श्योपुर

(2) विजयपुर

(प.ह.नं. 34)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 05-10-11 -अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

18.49 विजयपुर

श्योपुर

विनेगा (प.ह.नं. 33)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-10-11 - अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2) (3)

(4)

187.00 (1) श्योपुर विजयपुर नेहरखेड़ा (प.ह.नं. 34)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 14 जुलाई 2011

क्र. 1072- भू- अर्जन-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- कसरावद खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.295 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

656/2

0.141

659

0.222

672

0.040

675

0.202

676

0.057

677

0.067

678

0.052

0.210

688/2

697/1

0.607

698/1

0.032

0.183

698/2

702/2

0.064

704

0.226

0.296

706/1

717

0.125

718

0.332

721

0.607

729/10

0.437

740

0.507

741

0.040

754/2

0.048

(2)

(1)

0.257

756/1

756/2

0.176

0.073

757/6

759/1

0.016

759/2

0.040

0.080

759/3

759/4

0.073

0.132

759/5

0.128

759/6

0.195

759/7

759/8

0.183

760

0.048

764/1

0.162

0.202

764/2

0.008

764/3

0.210

764/4

0.385

764/5

764/6

0.024

765/1

0.573

0.337

765/2

0.080

775/1

775/2

0.048

0.004

776/2

0.101

776/3

0.162

776/4

0.144

776/5

0.024

798/2/1

0.283

798/2/2

0.671

798/3

798/5

1.033

0.525

799/1

0.040

799/2

800

1.383

12.295

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर, की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भाग 1 ]

2803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 1094 - भू-अर्जन- 11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 209-05- कोर्ट -11 इन्दौर , दिनांक 7-3-2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम-खनगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

2/1

0.283

योग 0.283

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बाय पास मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , विभाग राजस्व खण्डवा , दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. 01 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- बांकापलास ( वनग्राम)

( घ ) अर्जनीय कृषि भूमि-33.794 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

3

1.530

4

1.861

1.505

5

7

17

1.420

20

1.660

8

9

0.070

15

11

2.024

13

12

3.764

22

0.370

24

1.830

25

2.030

2.130

27

28

0.730

1.140

29

31

1.130

32

4.130 2804

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

33

1.410

34

2.310

36/1

0.700

36/2

0.700

40

1.350

33.794

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खण्डवा, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी, खण्डवा क्र. 3 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- बांकापलास ( वनग्राम)

( घ ) अर्जनीय आबादी भूमि-3978.46 व. मी.

खसरा नं.

रकबा (व. मी. में)

(1)

(2)

123.54

2क, ख, ग

344.30

3 , 4क, ख , ग, 5

83.74

7 क, ख

39.27

8 क, ख

214.11

10 क, ख, ग

11 क , ख

246.70

14 क, ख

105.75

15क, ख

205.75

21 क , ख, ग

254.42

23 क, ख , ग

24 क, ख , ग, घ ।

276.30

25 क, ख

26 क, ख

[भाग 1 (1)

(2)

71.52

30क, ख

84.77

32क, ख

19.61

34 क, ख

184.19

35 क, ख, ग

296.42

37 क, ख, ग, च

235.74

45 क, ख , ग , घ

210.00

46 क, ख , ग

55 क, ख, ग

712.03

56 क, ख , ग , घ, च

47 क, ख , ग

270.30

57 क , ख, ग

कुल योग .. 3978.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खण्डवा, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी, खण्डवा क्र. 3 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 19 जुलाई 2011

क्र. भू- अर्जन- 2010-11-942.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील/तालुक-मुंगावली भाग 1 ]

2805

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(ग) नगर/ ग्राम- वरीं

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर

खसरा नं .

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्येयर में)

(1)

(2)

0.030

48/ 1 मि.

0.165

89/1 क

89/1 ख

0.165

100/1 क

0.160

107/2

0.225

136/1

0.060 0.805

कुल योग ..

'( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कैथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 1161 - भू-अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रामपुर बघेलान

(ग ) ग्राम- खाम्हा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.693 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.440

0.040

0.080

0.125

140 153 157 155 154

0.008

योग .. 0.693

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाले / निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1181 - भू-अर्जन- 05-06 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : - ( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बरा 396

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.199

343में से म. प्र . शासन निजी भूमि

0.199 0.199

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्युटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

2806

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में दिया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 21 जुलाई 2011

प्र. क्र. 10 - अ- 82- वर्ष 2009-10-5483.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- माथनी

(घ ) पटवारी हल्का नं . 44

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.948 हेक्टेयर .

रकबा ( हे . में) खसरा नम्बर (1)

(2)

319/1

0.081

480

0.146

481

1.230

482/1

0.270

482/2

0.289

488

0.506

684

0.073

406/9

1.155

487

0.202

479/1

0.158

479/2

0.158

484

0.506

489

0.053

687

0.121

योग 4.948

[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. 5695 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- बिछुआ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- जमुनियांकलां, प. ह. नं. 145, ब.नं. 5/32 , रा.नि. मंडल- बिछुआ.

-0.711 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

नम्बर (1)

(2)

177/2

0.711

0.711 हेक्टेयर एवं कुल योग ..

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

भाग 1 ]

2807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जमुनियांकलां जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये ग्राम जमुनियांकलां की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. 6124- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील-सागर

(ग ) ग्राम- अमावनी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.422 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे. में )

(2)

(1)

3

0.18

4/1

0.18

0.05

4/2

0.48

6

7

0.10

10

0.04

11

0.09

0.11

12

13/19

0.10

0.10

39

0.10

101/1

0.20

106/2

107

0.09

0.07

108

0.002

109

112/1

0.210

0.10

113

0.15

99

0.07

126

2.422

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- अमावनी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक एक, सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

2808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. 3475 - भू-अर्जन- 2011-1 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-उमरिया

(क)

(ख ) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम- अमरपुर -3.991 , गड़रियाटोला -2.051 , देवगवां-5.240 एवं रोहनिया 2.045. लगभग क्षेत्रफल - 13.327 हेक्टर.

(घ)

ग्राम-अमरपुर

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

578/ 1 ख

0.150

0.120

591

525

0.012

477

0.012

582

0.300

585

0.120

531

0.150

527

0.012

478

0.420

469

0.175

590

0.225

532

0.125

474

0.630

0.150

577/2

468

0.275

589

0.270

526

0.200

476

0.470

(1)

(2)

479

0.175

3.991

कुल क्षेत्रफल

ग्राम-गड़रियाटोला

240

0.420

0.180

235/5

239/2

0.285

235/6

0.090

238

0.446

0.210

235/4

237

0.420

2.051

कुल क्षेत्रफल ..

ग्राम-देवगवॉ

0.387

371

369/2

0.065

0.050

425/1

441

0.019

0.050

431

331

0.048

0.050

369/1

0.065

369/4

426/1

0.050

428

0.025

0.040

339/2

335/2

0.020

0.007

370/1

420

0.100

0.037

427

429

0.050

0.320

333/1

0.050

443

0.007

370/2

421

0.088

442

0.024

0.087

430

332/2

0.020

550

0.130

84

0.130

0.065

335/1

174

0.180

48

0.125

0.200

113/1 ख 2809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भाग 1 ]

(2) (1)

83

0.100 75

0.087 32/1 क

0.075

0.100 49/1

559

0.360

0.025 561

562

0.075

0.050 113/2

82

0.162 50

0.137 32/2

0.075 173

0.002 329

0.112

0.040 175

566

0.081 97

0.050 5

0.350 53

0.012 31/2

0.225 553

0.035 560

0.012 79

0.200 114/1

0.112 96/2

0.012 78

0.175

0.087 32/1ख

5.240 कुल क्षेत्रफल

ग्राम-रोहनिया 312/1

0.180 322

0.300 327/1

0.030 351

0.210

0.030 374/3

377/3

0.030 555

0.090 314/1

0.097 323

0.120 325/1

0.082 350

0.090 377/4

0.030 377/5

0.030 503/ 1 ख

0.030 314/2

0.097 326/2

0.060

(2)

(1)

0.022

325/3क/4

375

0.030

0.030

377/1

0.067

557

0.030

503/2

326/1

0.060

0.120

352

503

0.060

377/2

0.030

556

0.090

2.045

योग

13.327

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भदार डायवर्सन योजना के बाई तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. 3474- भू-अर्जन- 2011-2-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- उमरिया

(क)

(ख) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम- चिमटा-4.635 , खेरवा-0.695 , देवगवॉ- 4.604 एवं गड़रियाटोला -9.311

लगभग क्षेत्रफल - 19.245 हेक्टर .

(घ)

ग्राम-चिमटा

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे . में )

(1)

(2)

135/1 ग

0.037

134/2

0.050 2810

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2) 134/5

0.062 93/6

0.042 97/2

0.006

0.008 97/4

97/6

0.006 113/2

0.018 113/4

0.034

0.016 96/3

0.020 98/2

69

0.050 72

0.212 155/ 3क/ 1

0.036 81/4ख

0.020 179/1

0.060 125/5

0.032 153/2क

0.160 135/2

0.100

0.016 96/2

171

0.160 132/1

0.064 132/3

0.032 132/5

0.032

0.014 111/3

0.026 96/1

0.018 93/3

0.042 98/3

0.020 67

0.262 81/1

0.037 81/3ख

0.020 121/1

0.050 123/1 क

0.162 179/5

0.020

0.110 167/1 क

281

0.112 134/4

0.050 93/5

0.042 97/1

0.008 97/3

0.006 97/5

0.006 113/1

0.018 113/3

0.034 93/1

0.042

0.050 134/3

0.100 99/1

(2)

(1)

0.200

84

0.037

81/2

155/3ख/ 1

0.036

0.090

125/2

0.162

123/2

176/5

0.012

0.110

167/2

0.042

93/2

0.060

68/2

0.050

134/6

132/2

0.032

0.064

132/4

132/6

0.032

0.014

111/2

111/4

0.026

0.062

134/1

0.020

98/1

0.042

93/4

0.050

80/270

0.017

81/3क

0.015

81/4क

0.034

176/1

0.010

124/5

0.010

152/1

0.006

168

0.037

135/1 क

0.040

169

0.034

176/2

0.034

125/3

0.160

222

0.110

167/ 1 ख

0.040

172/1

125/1

0.090

0.020

179/4

0.114

226

0.006

168/2

0.020

173/1

179/3

0.020

125/4

0.034

135/1 ख

0.037

0.060

179/2

0.012

176/3

0.012

176/4

4.635

कुल क्षेत्रफल भाग 1 ]

2811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

ग्राम-खेरवा 12/1

0.263 99/554/1

0.144 96/4

0.126 97/3

0.126 99/1

0.036

0.695

कुल क्षेत्रफल .

ग्राम-देवगवॉ 792/3

0.360 789

0.120 848/3

0.090 766/3

0.060

0.120 761/1

837/2

0.010 828/3

0.050 639/1

0.080 650

0.400

0.040 660/2क

660/2ग

0.040 612/2

0.030 848/3

0.090 847/2

0.060 847/1

0.060 766/2

0.100 834/2

0.080 838

0.100 612/3

0.030 645/1

0.024 651

0.150 671/2

0.034 611/1ख

0.120

0.080 611/3ख

0.160 791/1

781/2

0.180 846

0.100 842

0.200 760

0.100 828/1

0.100 641

0.080 644

0.060 654/2

0.040 671/3

0.068 612/ 1 ख

0.040 (1)

(2)

0.120

658

0.160

791/2

0.160

848/1

752

0.100

763/1

0.120

0.160

840/1 ख

0.050

828/2

640

0.030

0.026

645/2क

0.034

671/1

671/4

0.068

611/2

0.080

0.040

660/1

4.604

कुल क्षेत्रफल ..

ग्राम-गड़रियाटोला

0.042

386/1 ख

392/3क

0.175

394/5

0.375

352/4

0.150

338/ 5ख/2

0.137

333

0.050

0.300

335/2क/1

0.042

386/1 क/1

0.100

384/6

352/6क

0.187

0.300

349/2

0.125

338/3

0.100

326/2

158

0.300

0.042

386/1क/2

0.275

384/9

0.137

334/3

0.042

347/2

332/1

0.200

334/2

0.137

159/1

0.275

0.125

348/1 ख/ 2

394/6

0.275

352/1

0.300

338/1 ख/ 1

0.137

332/2

0.100

0.300

335/2ख

166/2ख

0.150

0.150

166/2क

0.050

264/7 2812

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

267/9

0.025

263/4

0.037

0.100

264/1

0.025

267/2

0.040

267/6

227

0.212

0.400

16

30/2क

0.100

173/3क

0.325

267/7

0.040

268/2

0.100

268/4ख

0.025

0.012

269

268/3क

0.050

267/8

0.040

0.070

228/1 क

0.620

18/1

30/2ख

0.150

252/2

0.025

0.050

264/9

0.025

267/3

263/1

0.100

267/1

0.150

267/4

0.025

240

0.137

0.070

228/1 ख

0.200

31/1क

30/3

0.062

527/ 1 ग

0.100

263/7

0.037

0.024

263/3

0.150

261/1

0.125

268/1

0.025

267/ 5ख

242/क

0.350

228/2ख

0.070

22

0.012

0.125

988

9.311

19.245

कुल क्षेत्रफल कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . भदार डायवर्सन योजना के दाई तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में किया जा सकता है .

(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011

प्र. क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- नौगांव

(ग) ग्राम- बडागांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.883 है.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

924

0.285

928/2

0.004

0.209

888/2/1

0.175

916/2

0.200

888/2/2

0.010

891/2

योग

0.883

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एकीकृत जांच चौकी निर्माण ग्राम बडागांव हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , नौगांव ( राजस्व ) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 050- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम- बीजाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.98 हेक्टर .

खसरा नं .

कुल अर्जित

रकबा

भूमि का प्रकार

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 3

0.69

निजी भूमि 5

0.38

निजी भूमि 7

0.56

निजी भूमि 8

0.44

निजी भूमि 197/2

0.19

निजी भूमि 9

0.11

निजी भूमि 11

0.12

निजी भूमि 39

0.08

निजी भूमि 46

0.40

निजी भूमि 47

0.68

निजी भूमि 12

0.10

निजी भूमि 13

0.14

निजी भूमि 14

0.06

निजी भूमि 15

0.83

निजी भूमि 17

0.09

निजी भूमि 16

0.34

निजी भूमि 18

0.08

निजी भूमि

0.25

19

निजी भूमि 20

0.03

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

23

0.02

निजी भूमि

0.10

24

निजी भूमि 26

0.10

निजी भूमि 22

0.25

निजी भूमि

0.21

36

निजी भूमि

0.01

27/1

निजी भूमि 28

0.11

निजी भूमि 31/1

0.08

निजी भूमि 32

0.03

निजी भूमि 27/2

0.01

निजी भूमि 29

0.09

निजी भूमि

0.08

30

निजी भूमि 31/2

0.06

निजी भूमि

0.31

34

निजी भूमि

0.03

35

निजी भूमि

0.09

37

निजी भूमि 38

0.63

निजी भूमि

0.05

49

निजी भूमि

0.14

41

निजी भूमि 57

0.12

निजी भूमि 60

0.44

निजी भूमि 61

0.16

निजी भूमि 62

0.05

निजी भूमि

0.05

63

निजी भूमि 64

0.19

निजी भूमि

0.24

65

निजी भूमि 66

0.15

निजी भूमि

0.35

68

निजी भूमि 69

0.16

निजी भूमि 71

0.16

निजी भूमि 72

0.39

निजी भूमि 73

0.14

निजी भूमि

0.40

74

निजी भूमि

0.14

75

निजी भूमि 78

0.06

निजी भूमि

0.05

42

निजी भूमि 56

0.23

निजी भूमि

0.05

43

निजी भूमि 44

0.06

निजी भूमि 45

0.04

निजी भूमि 52

0.72

निजी भूमि

0.29

50

निजी भूमि 51

0.87

निजी भूमि

0.63

53

निजी भूमि 2814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(2)

(1)

(3) 54

0.07

निजी भूमि 55

0.04

निजी भूमि 58

0.03

निजी भूमि 84

0.17

निजी भूमि 225

0.10

निजी भूमि 226

0.12

निजी भूमि

0.22

227

निजी भूमि 70

0.51

निजी भूमि

0.13

105

निजी भूमि 79

0.11

निजी भूमि 80

0.08

निजी भूमि 81

0.10

निजी भूमि 83

0.07

निजी भूमि 207

0.21

निजी भूमि 212

0.19

निजी भूमि 213

0.16

निजी भूमि 214

0.26

निजी भूमि 215

0.29

निजी भूमि 85

0.27

निजी भूमि 86

0.42

निजी भूमि 87

0.25

निजी भूमि 88

0.26

निजी भूमि

0.12

89

निजी भूमि 90

0.10

निजी भूमि

0.15

91/1

निजी भूमि 91/2

0.15

निजी भूमि

0.03

197/1

निजी भूमि

0.29

92

निजी भूमि 203

0.03

निजी भूमि 93

0.23

निजी भूमि 94

0.31

निजी भूमि 95

0.07

निजी भूमि 96

0.07

निजी भूमि

0.07

97

निजी भूमि 146

0.06

निजी भूमि 150

0.01

निजी भूमि 98

0.28

निजी भूमि 102

0.17

निजी भूमि 99

0.47

निजी भूमि 100

0.32

निजी भूमि

0.26

101

निजी भूमि 104

0.05

निजी भूमि 145

0.45

निजी भूमि 148

0.18

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.15

149

निजी भूमि

0.04

193

निजी भूमि 204

0.26

निजी भूमि 209

0.92

निजी भूमि 210

0.19

निजी भूमि

0.49

211

निजी भूमि 216/1

0.65

निजी भूमि 230

0.19

निजी भूमि 232

0.02

निजी भूमि

0.03

231

निजी भूमि

24.98

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- टोला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 064- अ- 82-वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- पड़ैरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.71 हे .

खसरा नं.

भूमि का

कुल अर्जित

रकबा

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.19

219

निजी भूमि 220

0.08

निजी भूमि

0.12

221

निजी भूमि 265

0.11

निजी भूमि 592

0.08

निजी भूमि

0.02

593

निजी भूमि 604

0.02

निजी भूमि 605

0.01

निजी भूमि भाग 1 ]

2815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(2)

(3) (1)

607

0.02

निजी भूमि 709

0.10

निजी भूमि 1037

0.05

निजी भूमि 1038

0.05

निजी भूमि 266

0.02

निजी भूमि 708

0.02

निजी भूमि 267

0.07

निजी भूमि 1069

0.07

निजी भूमि 268

0.10

निजी भूमि 276

0.01

निजी भूमि 273

0.02

निजी भूमि 274

0.10

निजी भूमि 275

0.06

निजी भूमि 277

0.07

निजी भूमि 483

0.04

निजी भूमि 288

0.03

निजी भूमि

0.09

718

निजी भूमि 719

0.08

निजी भूमि 720

0.08

निजी भूमि 1027

0.07

निजी भूमि 1028

0.10

निजी भूमि 1029

0.08

निजी भूमि 1071

0.03

निजी भूमि 1072

0.01

निजी भूमि 352

0.18

निजी भूमि 368

0.06

निजी भूमि

0.05

396

निजी भूमि 354

0.01

निजी भूमि

0.10

399

निजी भूमि 400

0.04

निजी भूमि 401

0.02

निजी भूमि 1030

0.16

निजी भूमि 1031

0.02

निजी भूमि 1032

0.04

निजी भूमि

0.04

1033

निजी भूमि

0.07

1034

निजी भूमि 364

0.06

निजी भूमि 365

0.06

निजी भूमि 367

0.06

निजी भूमि 403

0.02

निजी भूमि 375

0.28

निजी भूमि 506

0.06

निजी भूमि 507

0.07

निजी भूमि 508

0.02

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

511

0.03

निजी भूमि

0.08

615

निजी भूमि

0.10

701

निजी भूमि

0.04

397

निजी भूमि

0.05

398

निजी भूमि 484

0.02

निजी भूमि

0.03

734

निजी भूमि

0.04

736

निजी भूमि

0.05

486

निजी भूमि 487

0.11

निजी भूमि 505

0.13

निजी भूमि

0.03

512

निजी भूमि

0.07

600

निजी भूमि

0.07

601

निजी भूमि

0.07

602

निजी भूमि

0.13

603

निजी भूमि

0.01

606

निजी भूमि

0.03

1053

निजी भूमि 1054

0.02

निजी भूमि 1063

0.01

निजी भूमि 513

0.08

निजी भूमि 514

0.14

निजी भूमि

0.04

616

निजी भूमि

0.02

694

निजी भूमि

0.01

702

निजी भूमि

0.06

707

निजी भूमि 515

0.02

निजी भूमि 591

0.02

निजी भूमि 710

0.06

निजी भूमि

0.04

1051

निजी भूमि

0.04

1052

निजी भूमि

0.02

1064

निजी भूमि

0.01

619

निजी भूमि 622

0.03

निजी भूमि

0.03

623

निजी भूमि 624

0.04

निजी भूमि 621

0.08

निजी भूमि 626

0.01

निजी भूमि

0.06

689

निजी भूमि

0.08

738

निजी भूमि 998

0.21

निजी भूमि 1025

0.12

निजी भूमि 1026

0.06

निजी भूमि 1074

0.04

निजी भूमि 706

0.10

निजी भूमि 2816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

(3) 1065

0.22

निजी भूमि 1066

0.06

निजी भूमि 721

0.06

निजी भूमि 733

0.02

निजी भूमि 739

0.05

निजी भूमि 740

0.03

निजी भूमि 741

0.03

निजी भूमि 742

0.02

निजी भूमि 737

0.02

निजी भूमि

0.09

1035

निजी भूमि 1036

0.06

निजी भूमि 1055

0.03

निजी भूमि 1068

0.01

निजी भूमि

0.05

1075

निजी भूमि कुल रकवा निजी भूमि 6.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 067 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम- पुरैना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.87 हेक्टर

खसरा नं.

कुल अर्जित

भूमि का प्रकार

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 322

0.05

निजी भूमि 323

0.04

निजी भूमि

0.04

324

निजी भूमि 326

0.02

निजी भूमि 328

0.06

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 329

0.05

निजी भूमि 325

0.01

निजी भूमि

0.01

346

निजी भूमि 348

0.03

निजी भूमि 360

0.04

निजी भूमि

0.04

361

निजी भूमि

0.12

362

निजी भूमि

0.03

811

निजी भूमि

0.03

812

निजी भूमि

0.03

350

निजी भूमि

0.03

351

निजी भूमि 352

0.02

निजी भूमि

0.02

353

निजी भूमि 363

0.13

निजी भूमि 2024

0.02

निजी भूमि

0.03

354

निजी भूमि 364

0.04

निजी भूमि

0.02

450

निजी भूमि

0.04

451

निजी भूमि

0.04

453

निजी भूमि

0.02

454

निजी भूमि

0.05

452

निजी भूमि 455

0.08

निजी भूमि 456

0.04

निजी भूमि

0.11

465

निजी भूमि

0.05

466

निजी भूमि 467

0.05

निजी भूमि

0.03

516

निजी भूमि

0.03

517

निजी भूमि

0.03

518

निजी भूमि

0.06

519

निजी भूमि

0.06

530

निजी भूमि

0.05

531

निजी भूमि

0.04

767

निजी भूमि

0.05

528

निजी भूमि

0.02

3426

निजी भूमि

0.16

3354

निजी भूमि 449

0.03

निजी भूमि

0.05

532

निजी भूमि

0.05

768

निजी भूमि 533

0.01

निजी भूमि 740

0.02

निजी भूमि

0.02

742

निजी भूमि

0.02

743

निजी भूमि भाग 1 ]

2817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

(3) 797

0.06

निजी भूमि 745

0.06

निजी भूमि 762

0.04

निजी भूमि 763

0.02

निजी भूमि 2033

0.07

निजी भूमि 2034

0.03

निजी भूमि 2045

0.06

निजी भूमि 2064

0.01

निजी भूमि 766

0.11

निजी भूमि 765

0.03

निजी भूमि 771

0.02

निजी भूमि 790

0.08

निजी भूमि 791

0.06

निजी भूमि 792

0.03

निजी भूमि 796

0.03

निजी भूमि

0.02

798

निजी भूमि 799

0.07

निजी भूमि 822

0.09

निजी भूमि 825

0.02

निजी भूमि

0.01

826

निजी भूमि 2068

0.17

निजी भूमि 3396

0.15

निजी भूमि

0.12

3400

निजी भूमि 813

0.04

निजी भूमि 814

0.04

निजी भूमि 821

0.06

निजी भूमि 2069

0.05

निजी भूमि 2073

0.05

निजी भूमि

0.04

2074

निजी भूमि 2075

0.05

निजी भूमि 2076

0.06

निजी भूमि 2082

0.04

निजी भूमि 2083

0.03

निजी भूमि

0.15

2085

निजी भूमि

0.05

2086

निजी भूमि

0.06

2088

निजी भूमि

0.03

2094

निजी भूमि 2145

0.01

निजी भूमि 3393

0.01

निजी भूमि 3402

0.01

निजी भूमि 3403

0.02

निजी भूमि 3425

0.02

निजी भूमि 3427

0.04

निजी भूमि 3429

0.03

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.04

3430

निजी भूमि 2013

0.03

निजी भूमि

0.04

2031

निजी भूमि

0.05

2065

निजी भूमि

0.25

3337

निजी भूमि

0.02

2032

निजी भूमि

0.15

2043

निजी भूमि 2044

0.08

निजी भूमि 2089

0.03

निजी भूमि

0.06

2091

निजी भूमि

0.02

2092

निजी भूमि

0.02

2093

निजी भूमि 2141

0.04

निजी भूमि 2142/1

0.02

निजी भूमि

0.02

2142/2

निजी भूमि

0.13

2144

निजी भूमि

0.11

2165

निजी भूमि 2166

0.09

निजी भूमि

0.02

2167

निजी भूमि

0.02

2168

निजी भूमि 2169

0.06

निजी भूमि 2170

0.03

निजी भूमि 2174

0.01

निजी भूमि 2202

0.05

निजी भूमि 2209

0.05

निजी भूमि

0.05

2247

निजी भूमि

0.05

2269

निजी भूमि 2203

0.03

निजी भूमि

0.01

2204

निजी भूमि 2205

0.05

निजी भूमि

0.08

3443

निजी भूमि

0.02

3444

निजी भूमि 3454

0.02

निजी भूमि 2206

0.02

निजी भूमि

0.01

2207

निजी भूमि

0.03

2210

निजी भूमि

0.02

2211

निजी भूमि

0.04

2208

निजी भूमि 2257

0.08

निजी भूमि 2268

0.08

निजी भूमि

0.15

2293

निजी भूमि

0.03

2294

निजी भूमि

0.02

3394

निजी भूमि 2217

0.09

निजी भूमि 2818

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

(3) 2218

0.06

निजी भूमि 2276

0.02

निजी भूमि 2277

0.07

निजी भूमि 2290

0.08

निजी भूमि

0.23

2301

निजी भूमि

0.02

2219

निजी भूमि 2220

0.03

निजी भूमि

0.10

2242

निजी भूमि 2245

0.04

निजी भूमि

0.02

2256

निजी भूमि 2258

0.06

निजी भूमि

0.04

2259

निजी भूमि

0.03

2260

निजी भूमि 2267

0.06

निजी भूमि 3431

0.02

निजी भूमि 3432

0.06

निजी भूमि 3433

0.01

निजी भूमि 3456

0.02

निजी भूमि

0.02

2241

निजी भूमि 3638

0.06

निजी भूमि 3439

0.03

निजी भूमि 3440

0.08

निजी भूमि 3455

0.05

निजी भूमि

0.06

2246

निजी भूमि 2273

0.22

निजी भूमि

0.01

2275

निजी भूमि 2288

0.05

निजी भूमि

0.01

2303

निजी भूमि 2292

0.05

निजी भूमि 2295

0.02

निजी भूमि

0.01

2297

निजी भूमि 2296

0.02

निजी भूमि 3316

0.05

निजी भूमि 3317

0.03

निजी भूमि

0.05

3318

निजी भूमि

0.04

3319

निजी भूमि 3320

0.04

निजी भूमि 3321

0.04

निजी भूमि 3330

0.04

निजी भूमि 3329

0.04

निजी भूमि 3392

0.12

निजी भूमि 3428

0.02

निजी भूमि 3442

0.02

निजी भूमि 3473

0.01

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

3474

0.01

निजी भूमि 3475

0.01

निजी भूमि

8.87

कुल अर्जित रकवा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 068 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम- बराहो

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.51 है.

खसरा नं.

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.08

65

निजी भूमि 66

0.01

निजी भूमि

0.08

125

निजी भूमि

0.08

203

निजी भूमि

0.02

94

निजी भूमि 96

0.08

निजी भूमि

0.02

99

निजी भूमि 97

0.04

निजी भूमि

0.03

98

निजी भूमि 101

0.01

निजी भूमि 102

0.16

निजी भूमि 182

0.03

निजी भूमि 433

0.04

निजी भूमि

0.02

501

निजी भूमि 183

0.04

निजी भूमि भाग 1 ]

2819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

(3) 432

0.04

निजी भूमि 467

0.04

निजी भूमि 184

0.02

निजी भूमि 202

0.14

निजी भूमि 439

0.04

निजी भूमि 468

0.02

निजी भूमि 503

0.03

निजी भूमि 882

0.07

निजी भूमि 185

0.02

निजी भूमि 190

0.02

निजी भूमि 441

0.05

निजी भूमि 504

0.05

निजी भूमि

0.05

195

निजी भूमि 466

0.01

निजी भूमि 539

0.04

निजी भूमि 560

0.01

निजी भूमि 191

0.02

निजी भूमि

0.07

481

निजी भूमि 500

0.02

निजी भूमि 193

0.04

निजी भूमि 205

0.15

निजी भूमि 206

0.04

निजी भूमि 208

0.01

निजी भूमि 207

0.40

निजी भूमि 229

0.01

निजी भूमि 431

0.05

निजी भूमि 525

0.01

निजी भूमि 498

0.01

निजी भूमि 438

0.03

निजी भूमि

0.02

460

निजी भूमि 846

0.14

निजी भूमि 505

0.01

निजी भूमि 440

0.02

निजी भूमि 880

0.04

निजी भूमि 881

0.07

निजी भूमि 461

0.01

निजी भूमि 465

0.06

निजी भूमि 523

0.03

निजी भूमि 524

0.02

निजी भूमि 533

0.04

निजी भूमि 856

0.01

निजी भूमि 575

0.02

निजी भूमि 532

0.06

निजी भूमि 534

0.03

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.06

852

निजी भूमि

0.07

855

निजी भूमि 853

0.01

निजी भूमि

0.03

848

निजी भूमि

0.02

849

निजी भूमि 579

0.08

निजी भूमि 580

0.03

निजी भूमि 580/2

0.07

निजी भूमि

0.03

585/1

निजी भूमि 582/1

0.06

निजी भूमि 585/2

0.03

निजी भूमि

0.01

824

निजी भूमि

0.05

827

निजी भूमि 825

0.01

निजी भूमि

0.08

826

निजी भूमि 828

0.02

निजी भूमि

0.01

829

निजी भूमि 847

0.06

निजी भूमि

0.02

851

निजी भूमि

0.06

1321

निजी भूमि

0.01

859

निजी भूमि

0.06

861

निजी भूमि 862

0.04

निजी भूमि

0.05

863

निजी भूमि

0.11

913/2

निजी भूमि 916/1

0.05

निजी भूमि 1172

0.01

निजी भूमि

0.06

1317

निजी भूमि

0.03

916/2

निजी भूमि

0.09

1232

निजी भूमि

0.10

1326/13

निजी भूमि 1233

0.26

निजी भूमि

0.08

1316

निजी भूमि 1326

0.16

निजी भूमि 1240

0.25

निजी भूमि

0.14

1326

निजी भूमि

0.18

1334

निजी भूमि 1241

0.18

निजी भूमि

0.01

1315

निजी भूमि

0.08

1320/1

निजी भूमि

0.03

1313

निजी भूमि

0.03

1320

निजी भूमि

0.06

1322/2

निजी भूमि

0.02

1325

निजी भूमि 2820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(1)

(2)

(3) 1324

0.05

निजी भूमि

0.15

1336

निजी भूमि 1335

0.20

निजी भूमि 1337

0.26

निजी भूमि 1232/13

0.12

निजी भूमि

6.51

कुल रकवा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 069- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :---

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम-डूंगरगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.23 है.

खसरा नं .

कुल अर्जित

रकबा

भूमि का प्रकार

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

0.12

249

निजी भूमि

0.01

252

निजी भूमि 253

0.21

निजी भूमि 254

0.03

निजी भूमि 255

0.19

निजी भूमि 256

0.11

निजी भूमि 257

0.03

निजी भूमि 462

0.05

निजी भूमि 258

0.08

निजी भूमि 259

0.01

निजी भूमि 260

0.04

निजी भूमि 261

0.07

निजी भूमि 262

0.10

निजी भूमि 664

0.07

निजी भूमि 665

0.01

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.08

668

निजी भूमि

0.04

669

निजी भूमि

0.21

730

निजी भूमि

0.26

386

निजी भूमि

0.03

391/1477

निजी भूमि 392

0.21

निजी भूमि 404

0.08

निजी भूमि

0.07

405

निजी भूमि 407

0.18

निजी भूमि

0.02

457

निजी भूमि

0.05

459

निजी भूमि

0.03

850

निजी भूमि 460

0.05

निजी भूमि 848

0.11

निजी भूमि 857

0.04

निजी भूमि 858

0.06

निजी भूमि

0.05

361/1489

निजी भूमि

0.03

461

निजी भूमि 572

0.07

निजी भूमि 573

0.04

निजी भूमि 592

0.01

निजी भूमि 593

0.02

निजी भूमि 571

0.01

निजी भूमि

0.07

589

निजी भूमि

0.18

591

निजी भूमि

0.01

621

निजी भूमि 622

0.02

निजी भूमि

0.11

623

निजी भूमि

0.05

624

निजी भूमि

0.01

625

निजी भूमि

0.05

663

निजी भूमि 667

0.11

निजी भूमि

0.02

729

निजी भूमि 762

0.06

निजी भूमि

0.02

764

निजी भूमि 765

0.06

निजी भूमि 844

0.09

निजी भूमि

0.03

876

निजी भूमि

0.03

1079

निजी भूमि

0.03

1128

निजी भूमि

0.03

1094

निजी भूमि

0.07

1101

निजी भूमि 1102

0.07

निजी भूमि 1122

0.03

निजी भूमि

0.05

1123

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(2)

(3) (1)

1117

0.08

निजी भूमि 1118

0.08

निजी भूमि 1121

0.01

निजी भूमि 1125

0.03

निजी भूमि 1129

0.05

निजी भूमि 1124

0.04

निजी भूमि 1026

0.01

निजी भूमि 1127

0.03

निजी भूमि

0.01

983

निजी भूमि 1013

0.05

निजी भूमि

0.05

984

निजी भूमि 985

0.05

निजी भूमि

0.01

995

निजी भूमि

0.03

996

निजी भूमि 991

0.01

निजी भूमि

0.02

992

निजी भूमि 993

0.01

निजी भूमि 994

0.01

निजी भूमि

0.03

997

निजी भूमि 998

0.05

निजी भूमि 999

0.04

निजी भूमि 1000

0.06

निजी भूमि 1007

0.01

निजी भूमि 1012

0.01

निजी भूमि 1014

0.04

निजी भूमि 1017

0.03

निजी भूमि

0.03

1063

निजी भूमि 1068

0.04

निजी भूमि 1074

0.06

निजी भूमि 1085

0.03

निजी भूमि 1086

0.05

निजी भूमि 1080

0.03

निजी भूमि 1081

0.02

निजी भूमि 1128

0.02

निजी भूमि 1087

0.01

निजी भूमि 1088

0.01

निजी भूमि

5.23

कुल अर्जित रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

2821 प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2010-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- शाहनगर

लगभग क्षेत्रफल-3.212 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

(हैक्टेयर में)

(2)

(1)

प्रकार (3)

0.140

1549

निजी भूमि

0.096

1550

निजी भूमि 1551

0.016

निजी भूमि

0.043

1574

निजी भूमि 1575

0.095

निजी भूमि

0.051

1578

निजी भूमि

0.018

1579

निजी भूमि 1580

0.010

निजी भूमि 1581

0.013

निजी भूमि

0.008

1582

निजी भूमि 1583

0.010

निजी भूमि 1641

0.020

निजी भूमि 2121

0.030

निजी भूमि

0.020

1642

निजी भूमि

0.026

1643

निजी भूमि 1645/2

0.030

निजी भूमि 1654

0.006

निजी भूमि 1655

0.020

निजी भूमि

0.140

1657/2

निजी भूमि 1645/1

0.023

निजी भूमि 1662

0.040

निजी भूमि 2008

0.060

निजी भूमि 2139

0.035

निजी भूमि

0.040

1663

निजी भूमि

0.040

1664

निजी भूमि 1669

0.102

निजी भूमि 1665

0.060

निजी भूमि 2822

(1)

(2)

(3) 1934

0.020

निजी भूमि 2086

0.010

निजी भूमि 1936

0.020

निजी भूमि 1937/1

0.020

निजी भूमि

0.040

1938

निजी भूमि 1940

0.070

निजी भूमि 1945

0.010

निजी भूमि 1947

0.010

निजी भूमि 1960/2

0.040

निजी भूमि

0.046

1946

निजी भूमि 1961

0.030

निजी भूमि 1962

0.030

निजी भूमि

0.040

1960/1

निजी भूमि

0.020

1963

निजी भूमि 1999/1

0.010

निजी भूमि 2000/1

0.010

निजी भूमि

0.080

2088

निजी भूमि 1969/1

0.020

निजी भूमि 2000/3

0.090

निजी भूमि 1969/2

0.040

निजी भूमि

0.020

1999/2

निजी भूमि 2000/4

0.110

निजी भूमि

0.062

2089

निजी भूमि 2000/2

0.100

निजी भूमि 2076

0.051

निजी भूमि 2078

0.040

निजी भूमि 2080

0.030

निजी भूमि 2084

0.020

निजी भूमि 2090

0.080

निजी भूमि 2109

0.060

निजी भूमि 2111

0.090

निजी भूमि 2120

0.128

निजी भूमि 2122

0.050

निजी भूमि

0.020

2141

निजी भूमि

0.040

2142

निजी भूमि 2143

0.040

निजी भूमि 2148

0.020

निजी भूमि 2149

0.040

निजी भूमि 2151

0.050

निजी भूमि 2152

0.008

निजी भूमि 2150

0.040

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(3)

(2)

(1)

0.050

2153

निजी भूमि

0.040

2154

निजी भूमि

0.020

2157

निजी भूमि 2079

0.010

निजी भूमि 2081

0.120

निजी भूमि 2082

0.004

निजी भूमि 2083

0.021

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.212

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शाहनगर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 081 -अ- 82- वर्ष 2010-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

तहसील- पन्ना

(ख)

ग्राम-कोठीटोला

(ग)

लगभग क्षेत्रफल- 14.40 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.20

389/2

निजी भूमि

0.10

395/3

निजी भूमि

0.35

395/4

निजी भूमि

0.90

396

निजी भूमि

0.35

405

निजी भूमि 397/1

0.93

निजी भूमि

0.04

398/1

निजी भूमि

0.93

397/2

निजी भूमि 398/2

0.04

निजी भूमि 399

0.40

निजी भूमि

1.30

403/1

निजी भूमि भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

403/2

0.22

निजी भूमि

0.50

401

निजी भूमि 408

0.07

निजी भूमि 409

0.38

निजी भूमि 413

0.06

निजी भूमि 414

1.44

निजी भूमि 415

0.25

निजी भूमि 417

0.78

निजी भूमि 43

0.12

निजी भूमि

0.70

48

निजी भूमि 118

0.26

निजी भूमि 116

0.16

निजी भूमि 120

0.18

निजी भूमि 127

0.02

निजी भूमि 128

0.01

निजी भूमि 122/2

0.10

निजी भूमि 129/ 1 ख

0.02

निजी भूमि 136

0.10

निजी भूमि 134

0.07

निजी भूमि

0.05

157

निजी भूमि 133/2

0.02

निजी भूमि 251

0.12

निजी भूमि

0.18

252

निजी भूमि 256

0.43

निजी भूमि 270/1

0.04

निजी भूमि

0.02

290/2

निजी भूमि 268

0.15

निजी भूमि

0.08

269

निजी भूमि 289

0.10

निजी भूमि 287

0.20

निजी भूमि 286

0.20

निजी भूमि 285

0.01

निजी भूमि 333

0.07

निजी भूमि 334

0.04

निजी भूमि 318

0.08

निजी भूमि 319

0.13

निजी भूमि 379

0.30

निजी भूमि

0.01

378

निजी भूमि 394

0.16

निजी भूमि 400

0.17

निजी भूमि

0.02

399

निजी भूमि 288

0.01

निजी भूमि

2823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(3)

(2)

(1)

0.02

253

निजी भूमि 129/1क

0.08

निजी भूमि 129/2

0.08

निजी भूमि 130/2

0.04

निजी भूमि 130/3

0.04

निजी भूमि

0.03

131/1

निजी भूमि

0.07

133/1

निजी भूमि 135/1

0.01

निजी भूमि 135/2

0.12

निजी भूमि

0.10

335/2

निजी भूमि 320/2

0.01

निजी भूमि 377/1

0.08

निजी भूमि 377/2क

0.08

निजी भूमि

0.07

254/1

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 14.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 093 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- पन्ना

(क)

तहसील- पन्ना

(ख )

ग्राम- भसूड़ा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-8.66 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हैक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

170

0.82

निजी भूमि

0.80

177

निजी भूमि

0.16

106/1

निजी भूमि

0.30

105/2

निजी भूमि 2824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

(2)

(1)

(3)

0.15

107

निजी भूमि 108

0.13

निजी भूमि 113/1

0.14

निजी भूमि 113/2

0.70

निजी भूमि 162

0.44

निजी भूमि 168

0.56

निजी भूमि 169

0.95

निजी भूमि

0.67

171

निजी भूमि 174/1

0.02

निजी भूमि

0.10

174/2

निजी भूमि

0.21

175

निजी भूमि

0.02

46

निजी भूमि 256 /

0.14

निजी भूमि 40

0.02

निजी भूमि 48/2

0.27

निजी भूमि 54/2

0.17

निजी भूमि 59/1

0.11

निजी भूमि 59/4

0.18

निजी भूमि

0.02

60

निजी भूमि

0.12

61

निजी भूमि 238

0.18

निजी भूमि

0.15

241

निजी भूमि

0.22

254

निजी भूमि 54/1

0.02

निजी भूमि 59/2

0.14

निजी भूमि 242

0.18

निजी भूमि

0.22

259

निजी भूमि 252

0.02

निजी भूमि 258

0.01

निजी भूमि

0.06

253

निजी भूमि 307/3

0.08

निजी भूमि 307

0.01

निजी भूमि 306

0.17

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 8.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 094 - अ- 82- वर्ष 2010-2011 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - पन्ना

(ग ) ग्राम- पहाड़ीखेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.90 हेक्टेयर.

खसरा नंबर ।

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.05

32

निजी भूमि

0.27

48

निजी भूमि

0.12

49

निजी भूमि

0.04

53

निजी भूमि

0.14

65

निजी भूमि

0.01

69

निजी भूमि

0.17

362

निजी भूमि 70

0.11

निजी भूमि

0.08

123

निजी भूमि 71

0.01

निजी भूमि

0.03

95

निजी भूमि

0.11

96

निजी भूमि

0.02

115

निजी भूमि

0.09

118

निजी भूमि

0.14

98

निजी भूमि

0.04

99

निजी भूमि 113/1

0.02

निजी भूमि

0.13

114

निजी भूमि

0.03

122

निजी भूमि 125

0.14

निजी भूमि 127

0.05

निजी भूमि

0.07

128/1

निजी भूमि

0.03

128/2

निजी भूमि

0.15

129

निजी भूमि 176

0.15

निजी भूमि

0.08

177

निजी भूमि 363

0.26

निजी भूमि

0.20

385

निजी भूमि

0.16

587

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 2.90 भाग 1 ]

2825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 095- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा

(ग) ग्राम- हरदुआ सारसबाहु

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.81 हेक्टेयर.

खसरा नंबर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 466

1.14

निजी भूमि 468

1.35

निजी भूमि 487

0.35

निजी भूमि 498

0.22

निजी भूमि 505

0.23

निजी भूमि 472

0.19

निजी भूमि 481

0.09

निजी भूमि 483

0.06

निजी भूमि

0.25

537

निजी भूमि

0.29

484

निजी भूमि 485

0.04

निजी भूमि

0.22

486/1

निजी भूमि 486/2

0.22

निजी भूमि 489

0.36

निजी भूमि 490/2

0.07

निजी भूमि 491/2

0.01

निजी भूमि 492/2

0.16

निजी भूमि 495/1

0.16

निजी भूमि 490/1

0.15

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

491/1

0.01

निजी भूमि 492/3

0.16

निजी भूमि 493/1

0.18

निजी भूमि

0.02

494/1

निजी भूमि 502

0.11

निजी भूमि

0.13

490/3

निजी भूमि

0.01

491/3

निजी भूमि 492/1

0.08

निजी भूमि 493/2

0.13

निजी भूमि 494/2

0.07

निजी भूमि 495/2

0.13

निजी भूमि 501

0.11

निजी भूमि 496

0.29

निजी भूमि 504

0.56

निजी भूमि

0.74

506

निजी भूमि

0.35

507

निजी भूमि 514

0.17

निजी भूमि 515

0.40

निजी भूमि 497

0.31

निजी भूमि 499

0.08

निजी भूमि

0.10

500

निजी भूमि 503

0.13

निजी भूमि 509

1.32

निजी भूमि 510

0.70

निजी भूमि 513

0.21

निजी भूमि 517

0.30

निजी भूमि

1.02

518

निजी भूमि 528

0.15

निजी भूमि 532

0.06

निजी भूमि

0.60

519/2

निजी भूमि

0.15

535

निजी भूमि

0.30

529

निजी भूमि

0.08

530

निजी भूमि

0.09

536

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 14.81

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

2826

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - पन्ना

(ग) ग्राम - गढ़ी पडरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 11.90 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

2

0.40

निजी भूमि 3

0.40

निजी भूमि 4

0.80

निजी भूमि 5/1

1.19

निजी भूमि 6

0.25

निजी भूमि

0.33

9

निजी भूमि

0.33

9

निजी भूमि 10

0.15

निजी भूमि 11

0.05

निजी भूमि 14

0.69

निजी भूमि 15

1.50

निजी भूमि 16

0.38

निजी भूमि 17/1

0.29

निजी भूमि 17/2

0.29

निजी भूमि 20/1

0.07

निजी भूमि 21

0.00

निजी भूमि 24

0.00

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

28

0.36

निजी भूमि

0.80

29

निजी भूमि

0.55

30/2

निजी भूमि 30/3

0.65

निजी भूमि

0.23

895

निजी भूमि 893

0.46

निजी भूमि

0.46

894

निजी भूमि

0.12

11

निजी भूमि 934

0.09

निजी भूमि

0.02

935

निजी भूमि

0.10

931

निजी भूमि

0.02

1154

निजी भूमि 1155

0.07

निजी भूमि 1158

0.06

निजी भूमि 1160

0.06

निजी भूमि 1169

0.16

निजी भूमि 1170/1

0.10

निजी भूमि

0.02

1170/2

निजी भूमि 1171

0.02

निजी भूमि 1172

0.02

निजी भूमि

0.04

1175

निजी भूमि 1173

0.03

निजी भूमि

0.02

1180

निजी भूमि 1181

0.11

निजी भूमि

0.03

1182

निजी भूमि 1183

0.01

निजी भूमि

0.17

1163

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 11.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- वृन्दावन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

2827

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

भाग 1 ]

प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- विलाही

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 17.93 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 147

0.70

निजी भूमि

1.00

148

निजी भूमि 149

0.02

निजी भूमि 151

0.16

निजी भूमि 152

0.07

निजी भूमि 153

0.05

निजी भूमि 236

0.15

निजी भूमि

3.23

238

निजी भूमि 239

0.15

निजी भूमि 240

0.66

निजी भूमि 155

1.04

निजी भूमि

0.87

181

निजी भूमि

0.19

224

निजी भूमि 214

0.42

निजी भूमि 156

1.05

निजी भूमि 157

0.72

निजी भूमि 157/427

0.12

निजी भूमि 159

0.54

निजी भूमि

0.08

163

निजी भूमि 179

0.27

निजी भूमि 164

0.20

निजी भूमि 165

0.11

निजी भूमि 177

0.02

निजी भूमि

(2)

(1)

178

0.08

निजी भूमि 180

0.37

निजी भूमि 182

0.09

निजी भूमि

0.18

183/1

निजी भूमि 184/1

0.02

निजी भूमि

0.05

212/1

निजी भूमि

0.17

183/2

निजी भूमि

0.02

184/2

निजी भूमि 212/2

0.04

निजी भूमि 189

0.02

निजी भूमि

0.03

213

निजी भूमि 215

0.42

निजी भूमि

0.38

216

निजी भूमि

0.08

218

निजी भूमि

0.13

225

निजी भूमि

0.08

228

निजी भूमि 226

0.15

निजी भूमि 227

0.07

निजी भूमि 229/1

0.11

निजी भूमि

0.32

232/425

निजी भूमि

0.35

232

निजी भूमि

0.07

227/422

निजी भूमि 232/424

0.53

निजी भूमि

0.39

235

निजी भूमि 230

0.14

निजी भूमि 231

0.11

निजी भूमि

0.22

232/420

निजी भूमि 233

0.30

निजी भूमि

0.25

234

निजी भूमि 237

0.07

निजी भूमि

0.37

142

निजी भूमि 242/2

0.30

निजी भूमि 160

0.20

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 17.93

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2828

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2011

No. F- 10-5-2011 - XVII - Medi . - 2.-In exercise of the Power conferred by the sub - section ( 1) the Section 68 of the Food Safety and Standards Act , 2006 the State Government hereby notifies Additional District Magistrate of each district to be the Adjudicating Officer in his jurisdication for the purpose of adjudication to the offences committed under the Said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला मार्टिन , उपसचिव.

क्र. एफ- 10-5-2011- सत्रह मेडि- 2.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनों के लिये न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश

क्रमांक 3 - खाद्य- 2 -पैंतीस- 2011-9004.-

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए , खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश श्री चतुर्भुज मीणा को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों / विनियमों के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में एतद्वारा नियुक्त करते हैं ।

No. 3 - Food - 2 - XXXV - 2011-9004.-

Bhopal , the 4th August 2011 In exercise of the powers conferred by section 45 of the Food Safety and Standards Act , 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby appoints Shri Chaturbhuj Meena as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August, 2011 .

क्रमांक 3 - खाद्य- 2-पैंतीस - 2011-9003.-

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों / विनियमों के प्रयोजनों के लिये उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर स्थानीय क्षेत्र 2829 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

के लिये एतद्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं : -

नाम

अनुक्रमांक (1 )

(2)

1.

श्री संदीप पाटोदी

2. श्री गौतम भाटिया

3 .

श्री लखन शास्त्री

4. श्री विवके गंगराडे

5. श्री राजेश जायसवाल

6. श्री विक्रम सिंह पंड्या

7. श्री राम सिंह केलकर

8. श्री कृष्ण कुमार तिवारी

9. श्री अशोक शर्मा

10. श्री पदम सिंह शाक्य

11. श्री कृष्ण गोपाल उपाध्याय

Bhopal , the 4th August 2011

No. 3 - Food- 2 - XXXV - 2011-9003.-

In exercise of the powers conferred by the section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety, Madhya Pradesh hereby appoints , after authorization by the State Government , the following Food Inspectors working under the Local Bodies as Food Safety Officers for local areas within their respective jurisdictions for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August, 2011 : -

S.No.

(1)

Name (2)

1. Shri Sandeep Patodi

2. Shri Gautam Bhatia

3. Shri Lakhan Shastri

4. Shri Vivek Gangrade

5. Shri Rajesh Jaiswal

6. Shri Vikram Singh Pandya

7 . Shri Ram Singh Kelkar

8 . Shri Krishna Kumar Tiwari

9 . Shri Ashok Sharma

10. Shri Padam Singh Shakya

11. Shri Krishna Gopal Upadhyay 2830

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2011

क्रमांक 3 - खाद्य-2- पैंतीस - 2011-9005.-

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों /विनियमों के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये एतद्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं : -

नाम

अनुक्रमांक (1 )

(2)

1. श्री अरविन्द कुमार पथरोल

2. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा

3 . श्री सचिन लोगरिया

4. श्री राकेश कुमार अहिरवाल

5. कु० सुषमा कुमरे

6. कु० निर्मला सोमकुंवर

7.

कु. एडलिन एलिजाबेथ पन्ना

8. श्री भेरू सिंह जामोद

9. कु० देवकी सोनवानी

10. श्री सुरेन्द्र ठाकुर

11 . श्री खुशवंत सिंह सोलंकी

12. श्री राजेन्द्र कुमार काम्बले

13 . श्री शिवराज पावक

14. कु० भावना ठाकुर

15. श्री हीरालाल अवास्या

16. श्री रेवाराम सोलंकी

17. श्री देवेन्द्र कुमार दुबे

18. श्री पंकज श्रीवास्तव

19. श्री अरूणेश कुमार पटेल

20. श्री राजेश कुमार राय

21. श्री शैलेश कुमार गुप्ता

22. श्री अभिषेक बिहारी गौर

23 . श्री राजेश कुमार धाकड़

24. श्री अमरीश दुबे

25 . श्री दिनेश कुमार लोधी

26. श्री संजय गौतम 2831 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

27 .

श्री मनीष कुमार स्वामी

28.

श्री रवि कुमार शिवहरे

29.

श्री अरविन्द कुमार शर्मा

30.

श्री संजय कुमार गुप्ताः

31. श्री ओमप्रकाश साहू

32.

श्री मनोज कुमार रघुवंशी

33. श्री वेद प्रकाश चौबे

34. श्रीमती सोनू तिवारी

35. कु० मयूरी डोंगरे

36. श्री नीरज श्रीवास्तव

37. श्री गोपेश मिश्रा

38.

श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी

39. श्री संदीप वर्मा

40.

श्री राज कुमार शुक्ला

41. श्री लोकेन्द्र सिंह

42.

श्री अनिल कुमार सोनी

43.

श्री राकेश कुमार त्रिपाठी

44.

श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन

45. श्री बसंत दत्त शर्मा

46.

श्री अशोक कुमार कुर्मी

47.

श्री मनीष कुमार जैन

48. श्री वाजिद मोहिब

49.

श्री राकेश कुमार पटेल

50.

श्री पुष्पक कुमार द्विवेदी

51.

श्री विष्णु प्रसाद यादव

52. श्री शिवप्रताप सिंह

53 . श्री अवशेष अग्रवाल

54.

श्री भोजराज सिंह धाकड़

55. श्री नवीन जैन

56.

श्री नीलेश कुमार शर्मा

57 .

श्री संतोष कुमार तिवारी

58.

श्री सतीष चन्द्र मिश्र

59. श्री हर्ष विक्रम सिंह

60. अवनीश गुप्ता

61.

श्री संजीव कुमार मिश्रा

62. श्री विनीत गोयल

63 .

श्री गिरीश राजोरिया

श्री साबिर अली

64.

65.

श्री जयसिंह सिकरवार

66. श्री इन्द्रजीत सिंह

67. श्री अमित गुप्ता

68.

श्री महेन्द्र कुमार वर्मा

[ भाग 1 2832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

69.

श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा

70 .

श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा

71. श्री मुकेश चौधरी

72.

श्री संजय चौरसिया

73. श्री शीतल सिंह

74.

श्री रूपराम सनोडिया

75.

श्री धीरेन्द्र सिंह जादौन

76.

श्री विष्णुदत्त शर्मा

77 .

श्री आशुतोष मिश्रा

78. श्री संदीप पाटिल

79.

श्री अनिलप्रताप सिंह परिहार

80.

श्री कन्हैयालाल कुम्भकार

81.

श्री जितेन्द्र सिंह राणा

82.

श्री, श्याम सिंह रावत

83.

श्री रामेन्द्र कुमार सोनी

84.

श्री आनंद प्रकाश शर्मा

85.

श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा

86.

श्री कमलेश दियावर

87.

श्री जगदीश प्रसाद लववंशी

88. कु० दीपाली कांगे

89.

श्री ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा

90.

श्री पुरूषोत्तम भाण्डुरिया

91. कु० उर्मिला लाल

92.

श्री शरद चन्द्र साहू

93.

श्री पंकज कुमार घांघरे

94.

श्री ब्रजेश कुमार सिरोमणि

95.

कु० किरण मुक्ता श्रीवास्तव

96. कु ० वन्दना जैन

97.

श्री आशीष कुमार कुलपेहरा

98. श्री सुशील झा

99. श्री राधेश्याम गोले

100. कु० प्रीति राय

101. कु० आशु कुशवाह

102.

श्री गोबिन्द नारायण सरगैयाँ

103.

कु ० योगिता बाजपेयी

104. श्रीमती रीता शुक्ला

105. कु० रेखा सोनी

106. कु० कुदसिया

107 . कु० सीमा पटेल

108.

श्री बने सिंह देवलिया

109.

श्रीमती सविता सक्सैना

110 . कु० शकुन्तला मिश्रा भाग 1 ]

111.

112.

113.

114.

115.

2833 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

श्रीमती वर्षा व्यास

श्री संजय भलराय

कु० प्रभा घुरे

कु० सारिका दुबे

कु० हिमाली सोनपाठकी

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122. कु० रश्मि शुक्ला

श्रीमती कविता राठौर

कु० ममता शर्मा

कु० शशि भारतीय

कु० रीना बंसल

कु० मयंका सक्सेना

श्री सतीश कुमार धाकड

123.

श्री योगेश कुमार डोंगरे

124.

125.

126.

127. श्रीमती किरण सेंगर

कु० साधना सक्सेना

कु० नीतू खरे

श्री पेनेन्द्र कुमार मेश्राम

128.

श्री रामगोपाल मऊटा

129.

130.

131.

132.

133 .

134.

135.

136.

137.

138.

139. कु० माधवी रावत

कु० अलमेलू पी.वी.

कु० सारिका दीक्षित

कु० ज्योति बंसल

कु० निरूपमा शर्मा

कु० सारिका गुप्ता

श्री दिनेश सिंह निम

कु० अर्चना प्रभाकर

कु० कीर्ति मालवीय

कु० माधुरी मिश्रा

कु० कल्पना आरसिया

140.

141 .

कु० प्रीति जैन

श्री सतीश कुमार शर्मा

142.

143 .

144. श्री राजू सोलंकी

श्री धर्मेन्द्र नुनइयां

श्री अखिलेश सिंह गंगवाल

145.

श्री महेन्द्र सिंह सिरोहिया

146.

श्री लखन लाल कोरी

श्रीमती गीता ताण्डेकर

147.

148.

149. श्रीमती दीपा टटवाडे

श्री मुकुन्द लाल झारिया

150.

151.

152. श्री पहलसिंह वालारी

श्रीमती वंदना थागलें

श्री प्रभूलाल डोडियार

2834

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

[ भाग 1 153 . कु० पूजा पुरइया

154.

कु० शारदा विनोदिया

155. कु० लीना नायक

156. श्री सुभाष खेडकर

157 .

श्री रामाजी भलावी

158. कु० टिनेश्वरी ध्रुव

159.

श्री कैलाश वास्केल

160.

श्री आलोक कुमार रावत

161.

श्री राहुल सिंह अलावा

162.

श्री कमलेश जमरा

163.

श्री विनोद कुमार धुर्वे

164.

श्री महेन्द्र कुमार परते

165.

श्री नरसिंह सोलंकी

166.

श्री पंकज कुमार अंचल

167.

श्री दिनेश कुमार गडरिया

168.

श्री अमित कुमार वर्मा

169.

श्री मुकेश कुमार वामनिया

170 .

श्री निकेश कुमार भिडे

1.71.

श्रीमती प्रभा सिंह टेकाम

172. श्री वेलसिंह मोरे

173 . श्री कमलेश डावर

174.

श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री

175 . कु० वैशाली सिंह

176. कु० संध्या मार्को

177. कु० शीला डावर

178. कु० प्रेमलता भावर

179. कु० मंजू वर्मा

180. कु० कीर्ति रावत

181. कु० ज्योति वघेल

182. कु० प्रीति मेडा

183. कु० मीना कुमरे

184.

श्री यशवन्त कुमार शर्मा

185. श्री अमित तिवारी

186.

श्री हनुमान प्रसाद मित्तल

2835 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

No. 3 - Food- 2 - XXXV - 2011-9005.-

Bhopal , the 4th August 2011 In exercise of the powers conferred by the section 37 of the Food Safety and Standards Act , 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby appoints , after authorization by the State Government , the following Food Inspectors working in The Food and Drug Administration , Madhya Pradesh as Food Safety Officers for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August 2011 : -

Name

(2)

S.No. (1)

1. Shri Arvind Kumar Pathrol

2. Shri Devendra Kumar Verma

3. Shri Sachin Logaria

4. Shri Rakesh Kumar Ahirwal

5. Ku . Sushma Kumre

6 . Ku . Nirmala Somkuwar

7 . Ku . Adlin Alizabeth Panna

8. Shri Bheru Singh Jamod

9 . Ku . Devki Sonwani

10. Shri Surendra Thakur

11. Shri Khuswant Singh Solanki

12. Shri Rajendra Kumar Kamble

13. Shri Shivraj Pawak

Ku . Bhawna Thakur

14.

15 . Shri Hiralal Awasya

16. Shri Rewaram Solanki

17. Shri Devendra Kumar Dubey

18. Shri Pankaj Shrivastava

19. Shri Arunesh Kumar Patel

20. Shri Rajesh Kumar Rai

21. Shri Shailesh Kumar Gupta

22 . Shri Abhishek Bihari Gour

23 . Shri Rajesh Kumar Dhakad

24 . Shri Amrish Dubey

25. Shri Dinesh Kumar Lodhi

26. Shri Sanjay Goutam 2836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[ भाग 1 27.

Shri Manish Kumar Swami

28 .

Shri Ravi Kumar Shivhare

29 .

Shri Arvind Kumar Sharma

30.

Sanjay Kumar Gupta

31.

Shri Omprakash Sahu

32.

Shri Manoj Kumar Raghuwansi

33.

Shri Ved Prakash Chobey

34. Smt . Sonu Tiwari

35. Ku. Mayuri Dongre

36.

Shri Neeraj Shrivastava

37 .

Shri Gopesh Mishra

38.

Shri Dharmendra Kumar Soni

39.

Shri Sandeep Verma

40.

Shri Raj Kumar Shukla

41.

Shri Lokendra Singh'

42.

Shri Anil Kumar Soni

43 .

Shri Rakesh Kumar Tripathi

44.

Shri Dharmendra Kumar Jain

45.

Shri Basant Dutt Sharma

46.

Shri Ashok Kumar Kurmi

47.

Shri Manish Kumar Jain

48. Shri Vajid Mohib

49.

Shri Raj Kumar Shukla

50.

Shri Pushpak Kumar Dwedi

51.

Shri Vishnu Prasad Yadav

52 .

Shri Shiv Pratap Singh

53 .

Shri Awshesh Agrawal

54.

Shri Bhojraj Singh Dhakad

55. Shri Naveen Jain

56.

Shri Neelesh Kumar Sharma

57.

Shri Santosh Kumar Tiwari

58.

Shri Satish Chandra Mishr

59 .

Shri Harsh Vikram Singh

60. Shri Awnish Gupta

61.

Shri Sanjeev Kumar Mishra

62 . Shri Vineet Goyal

63. Shri Girish Rajoriya

64. Shri Sabir Ali

65 .

Shri JaiSingh Sikarwar

66. Shri Indrajeet Singh

67 . Shri Amit Gupta

68.

Shri Mahendra Kumar Verma

69 . Shri Neeraj Kumar Vishwakarma 2837 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011

70 . Shri Rajesh Kumar Vishwakarma

71 .

Shri Mukesh Choudhri

72 .

Shri Sanjay Chourasiya

73 .

Shri Sheetal Singh

74.

Shri RupRam Sanodiya

75.

Shri Dhirendra Singh Jadoun

76.

Shri Vishnu Dutt Sharma

77.

Shri Ashutosh Mishra

78 . Shri Sandeep Patil

79.

Shri Anil Pratap Singh Parihar

80.

Shri Kanhaiya Lal Kumbhkar

81.

Shri Jitendra Singh Rana

82.

Shri Shyam Singh Rawat

83 .

Shri Ramendra Kumar Soni

84.

Shri Anand Prakash Sharma

85. Shri Jagdish Prasad Vishwakarma

86 .

Shri Kamlesh Diyawer

87 .

Shri Jagdish Lawwansi

88 . Ku . Deepali Kange

89.

Shri Brajesh Kuhar Shiromani

90.

Shri Purushuttam Bhanduriya

91. Ku . Urmila Lal

92.

Shri Sharad Chandra Sahu

93 .

Shri Pankaj Ghaghre

94.

Shri Brajesh Kumar Shromani

95.

Ku . Kiran Mukta Shrivatava

96. Ku . Vandna Jain

97 .

Shri Ashish Kumar Kulpehra

98. Shri Sushil Jha

99 .

Shri Radheshyam Gole

100. Ku . Preeti Rai

101.

Ku . Ashu Kushwaha

102.

Shri Govind Narayan Sargaiya

103 . Ku. Yogita Vajpai

104. Smt . Reeta Shukla

105. Ku . Rekha Soni

106. Ku . Kudasiya

107. Ku . Seema Patel

108.

Shri Bane Singh Devliya

109. Smt . Savita Saxena

110.

Ku . Shakuntala Mishra

111. Smt . Varsha Vyas

112. Shri Sanjay Bhalrai 2838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

[ भाग 1 113. Ku. Prabha Ghure

114. Ku . Sarika Dubey

115. Ku . Himali Sonpathki

116. Ku . Rashmi Shukla

117.

Smt . Kavita Rathore

118. Ku . Mamta Sharma

119. Ku . Shashi Bhartia

120. Ku . Reena Bansal

121 .

Ku . Mayanka Saxena

122.

Shri Satish Kumar Dhakad

123.

Shri Yogesh Kumar Dongre

124. Smt . Kiran Sengar

125.

Ku . Sadhana Saxena

126. Ku . Neetu Khare

127.

Shri Penendra Kumar Meshram

128.

Shri Ramgopal Mauta

129. Ku . Madhwi Rawat

130. Ku . Almelu P.V.

131. Ku . Sarika Dixit

132. Ku . Jyoti Bansal

133.

Ku . Nirupama Sharma

134. Ku.Sarika Gupta

135. Shri Dinesh

136. Smt . Archna Prabhakar

137. Ku. Kirti Malviya

138. Ku . Madhuri Mishra

139. Ku . Kalpna Arsia

140. Ku . Preeti Jain

141.

Shri Satish Kumar Sharma

142. Shri Raju Solanki

143.

Shri Dharmendra Nunaiyan

144.

Shri Akhilesh Gangwal

145.

Shri Mahendra Kumar Sirohia

146. Shri Lakhan Lal Kori

147. Smt . Geeta Tandekar

148. Smt. Deepa Tatwade

149.

Shri Mukund Lal Jhariya

150.

Shri Pahal Singh Valari

151. Smt . Vandna Thagle

152.

Shri Prabhu Lal Dodiyar

153. Ku . Pooja Puraiya

154. Ku . Sharda Vinodiya

155 . Ku . Leena Nayak 2839 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011

156.

Shri Subhash Khedkar

157.

Shri Ramaji Bhalavi

158.

Ku . Tineshwri Dhruw

159.

Shri Kailash Waskel

160.

Shri Alok Kumar Rawat

161 .

Shri Rahul Singh Alawa

162 .

Shri Kamlesh Jamra

163.

Shri Vinod Kumar Dhurve

164. Shri Mahendra Kumar Parte

165.

Shri Narsingh Solanki

166.

Shri Pankaj Ghaghre

167.

Shri Dinesh Kumar Gadriya

168.

Shri Amit Kumar Verma

169 .

Shri Mukesh Kumar Bamniya

170 .

Shri Nikesh Kumar Bhide

171.

Smt . Prabha Singh tekam

172.

Shri Bel Singh More

173.

Shri Kamlesh Dawar

174.

Shri Surendra Singh Khatri

175. Ku . Vaishli Singh

176 . Ku . Sandhya Marko

177. Ku . Sheela Dawar

178.

Ku . Ku . Premlata Bhawar

179 . Ku . Manju Verma

180. Ku . Kirti Rawat

181 . Ku . Jyoti Baghel

182. Ku . Preeti Meda

183. Ku . Meena Kumre

184.

Shri Yashwant Kumar Sharma

185. Shri Amit Tiwari

186.

Shri Hanuman Prasad Mittal

अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 August 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-08-05.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-08-05.31.Ordinary.