मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 31 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2011- श्रावण 14 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2011
क्र. ई - 1-295-2009-5- एक. ( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं, तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) भी घोषित किया जाता है.
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(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 2बी में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
क्र. ई- 5-723- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्यवन इकाई ( पीआईसीयू) को विदेश प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक 23 से 30 जुलाई 2011 तक आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011
क्र. ई- 5-432 - आयएएस - लीव - 5 - एक. - श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2011 द्वारा दिनांक 1 मई से 15 जुलाई 2011 तक छिहत्तर दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 से 30 जुलाई 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र . ई - 5-694 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011
क्र . ई - 5-843 - आयएएस- लीव- 5 - एक- श्री नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जून 2011 द्वारा दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई - 5-805 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2011 द्वारा दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए उसी क्रम में दिनांक 26 जून से 2 जुलाई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जुलाई 2011 , का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".
सहकारिता विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2011
क्र. एफ- 1-66-2010 - पन्द्रह 2. - राज्य शासन , एतद्वारा श्री आर. के. डोंगरे , शीघ्रलेखक ग्रेड 2 को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न शीघ्रलेखक ग्रेड -1 के पद पर वेतन बैंड पी.बी. - 2 रुपये 9300- 34800+ग्रेड- पे 4200/- में पदोन्नत कर, कार्यालय संभागीय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर पदस्थ किया जाता है .
( 2) मध्यप्रदेश, लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई है .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश , लोक सेवा (अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 वर्ष 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. एस. मरावी , अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2011
क्र. एफ- 3-75-2011- बत्तीस. राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत नागदा विकास योजना हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-47-2006- बत्तीस , दिनांक 6 जून 2006 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:-
संस्थाका नाम
पद/व्यक्ति
अधिनियम की
का नाम
धारा 17क( 1 ) की उपधारा
(1)
(2)
(3)
अध्यक्ष
(क)
नगरपालिका परिषद्, नागदा अध्यक्ष
(ख)
जिला पंचायत, उज्जैन
सांसद
(ग)
लोक सभा क्षेत्र , उज्जैन विधायक विधान सभा क्षेत्र नागदा खाचरौद (घ)
अध्यक्ष
(ङ)
जनपद पंचायत, सोहागपुर 1. सरपंच ग्राम पंचायत टकरावदा, तहसील (च)
नागदा.
2. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत अजीमाबाद, पारदी, तहसील नागदा.
3. सरपंच ग्राम पंचायत अमलावदिया, तहसील नागदा.
1. प्रतिनिधि
(ज)
अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा.
2. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री , म.प्र.वि.मं. , संभाग उज्जैन.
3. प्रतिनिधि महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, उज्जैन.
(3)
(2)
(1)
4. प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया 5. प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया.
6. प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया.
7. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , उज्जैन.
(झ) समिति का संयोजक.
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन.
क्र. एफ- 3-35- बत्तीस 11.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत एतद्वारा बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चत करता है: -
अनुसूची बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं
1. उत्तर में- ग्राम बरदौहा, पलझा, चंदवार, चंसुरा , बटुरावाह, झाल, चितरांव , मंझटोला तथा हरदी तक.
2. पूर्व में- ग्राम सेहरा , धकोदर, मोहबला, टिकुरीटोला, सिगुड़ी, बरबसपुर, दुलहरा, बांसा, कछोहा तक.
3. दक्षिण में - ग्राम रमना मुंड़मुड़ी, मुंडगुडी, बरबसपुर, सरसवाही , खेरवाखुर्द, खेरवाकलां, अचला तक.
4. पश्चिम में- ग्राम मझौली तक.
नोट .- निवेश क्षेत्र मानचित्र में दर्शित पनपथा अभ्यारण्य क्षेत्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मचमचा रक्षित वन क्षेत्र एवं खतौली रक्षित वनक्षेत्र , निवेश क्षेत्र सीमा में सम्मिलित नहीं हैं.
क्र. एफ- 3-79- बत्तीस- 2011.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन , द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1302 , दिनांक 19 मई 1975 द्वारा गठित विदिशा निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की ( 2 ) ( क) के अन्तर्गत परिनिश्चित करती है. संशोधित सीमाएं निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित हैं :-
अनुसूची
विदिशा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 1. उत्तर में- ग्राम ढोलखेड़ी, जीवाजीपुर, सौरई, मुंडराहरीसिंह , पांझ, कुआंखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
2. पश्चिम में- ग्राम उदयगिरि, विधुन, सुनपुरा , करैया हवेली, बेरखेड़ी, पडरिया माफी की पश्चिम सीमा तक.
3. दक्षिण में- ग्राम घुड़िया खेड़ी, पठारी हवेली, मुरवारा , सौठिया , परासी टुंडरा , हासुआ पडरियामाफी की दक्षिण सीमा तक.
4. पूर्व में- ग्राम कुआखेड़ी, पांझ , घतुरिया, करारखेड़ी, रूसल्ला, मदनखेड़ी, भौरिया, घुड़ियाखेड़ी, हासुआ की पूर्वा सीमा तक.
क्र. एफ- 3-180- बत्तीस- 10.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 1311-56 - बत्तीस -77, दिनांक 11 अप्रैल 1977 द्वारा गठित कुक्षी निवेश क्षेत्र को राज्य शासन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार अधिनियम की धारा 13 (2 ) ( क ) के अन्तर्गत पुनर्गठित करता है . निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शायी गई है:--
अनुसूची कुक्षी निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं 1. उत्तर में- कागदीपुरा, कवडियाखेड़ा गांव की सीमाएं.
2. पश्चिम में-तालनपुर और कागदीपुरा गांव की सीमाएं.
3. दक्षिण में- सुसारी ग्राम की सीमाएं.
4. पूर्व में-कापसी, धनोदा, बोरदा ग्राम की सीमाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. एफ. 67-2-11- तीन -1176 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अरविन्द सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा./11/ 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अरविन्द सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अरविन्द सिंह , को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 14 मार्च 2011 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री अरविन्द सिंह को नोटिस दिनांक 1 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया भाग 1 ]
गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अरविन्द सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. एफ. 67-2-11- तीन - 1177.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के. परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अहिर जगदीश प्रसाद , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था.निर्वा ./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अहिर जगदीश प्रसाद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अहिर जगदीश प्रसाद को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 14 मार्च 2011 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 7 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री अहिर जगदीश प्रसाद को नोटिस दिनांक 7 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर , टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
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उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अहिर जगदीश प्रसाद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. एफ. 67-2-11- तीन- 1178.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[भाग 1 माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री कप्तान सिंह तोमर, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था.निर्वा./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कप्तान सिंह तोमर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कप्तान सिंह तोमर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 को जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ ने दिनांक 5 अप्रैल 2011 को उनके पिता के भाई श्री मनोहर सिंह तोमर के माध्यम से नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री कप्तान सिंह तोमर को नोटिस दिनांक 5 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
भाग 1 ]
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कप्तान सिंह तोमर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. एफ. 67-2-11-तीन- 1179.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन
2781
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा./ 11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ ने अभ्यर्थी के भाई श्री मनोहर सिंह तोमर, उम्र 62 वर्ष के माध्यम से दिनांक 4 अप्रैल 2011 को अभ्यर्थी को नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को नोटिस दिनांक 4 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर , टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 22 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अर्जीनवीस गणपत सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला 2782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. एफ. 67-2-11- तीन- 1180.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री विजय सिंह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ओरछा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. स्था. निर्वा ./11 / 1256 , दिनांक 1 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त
[ भाग 1 जानकारी अनुसार श्री विजय सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विजय सिंह , को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 मार्च 2011 जारी किया गया . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ ने श्री जाहर सिंह यादव अभ्यर्थी के चाचा के माध्यम से दिनांक 4 अप्रैल 2011 को नोटिस तामील कराया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री विजय सिंह को नोटिस दिनांक 4 अप्रैल 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 अप्रैल 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2011 में लेख किया कि " कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. " आयोग द्वारा दिनांक 16 जून 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 जून 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 21 जून 2011 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
2783 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011 क्र. 5700 - दस- भू- अर्जन-2011
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 6 मई 2011 को वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र पाण्डेय ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर , अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-30/ 2011 /सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के " बिन्दु 5 " के अनुकूल भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत् परियोजना द्वारा वीरेन्द्र पाण्डेय
प्रथम पक्ष
एवं
मध्यप्रदेश शासन ; राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 1320 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) स्थित ग्राम छतई में 60.438 हे. , ग्राम मझटोलिया में 119.028 हे. एवं ग्राम उमरदा में 131.730 हे. व कुल रकबा 311.196 हे . निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है .
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.
2. कम्पनी ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.
4. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
5. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
6. कम्पनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
2784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
9 . भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .
15 . कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जायेगा.
18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें .
19. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड पुनर्वास योजना के अनुरूप कार्यवाही करेगा.
20. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
21. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
22. कम्पनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/ अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है स्थानीय लोगों को रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्राथमिकता देगी .
23. कम्पनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
24. वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना से 1320 मेगावाट में से मध्यप्रदेश राज्य को बिजली प्रदाय के संबंध में ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन के साथ दिनांक 19-10-2010 को किए गये मेमो . आफ अंडरस्टेडिंग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी . उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र " अ " के रूप में संलग्न है.
यह करारनामा आज दिनांक 6 मई 2011 को उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति से निष्पादित किया गया.
हस्ता./- (कवीन्द्र कियावत ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
हस्ता./- (वीरेन्द्र पाण्डेय ) (क्षेत्रीय महाप्रबंधक) वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड भाग 1 ]
2785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. 7- अ- 82-10-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.313 (1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) रेंहट
योग .. 1.313
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.
(6) चराई रेंहट तालाब की नहर के भू- अर्जन बावत्.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है. क्र. 8 - अ- 82-10-11 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.105 (1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) चराई रेंहट
योग .. 0.105
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) चराई रेंहट तालाब की नहर के भू-अर्जन बावत्.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. 20- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 2786
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(5)
ग्वालियर चीनौर
भारस
2.32
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा जिला ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम भारस की भूमि का अर्जन.
2.32
योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 21 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(4)
(5)
(1) ग्वालियर
(2) चीनौर
13.98
भारस
(3) बड़ेरा
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग, डबरा जिला ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम बड़ेरा भारस की भूमि का अर्जन.
योग 13.98
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 1 जून 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 276- भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
सतना उचेहरा
1.657
इचौल
कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 07 , सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 277- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4) सतना उचेहरा इचौल
9.162 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 07 , सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 278- भू- अर्जन - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4)
पथरहटा
सतना मैहर
0.031 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9 , मैहर.
दायी तट की सतना- रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
सतना, दिनांक 22 जुलाई 2011
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 869- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
लगभग (4) सतना
0.700
चकबंदी
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.
सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
2788
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 870 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(3)
(1) सतना
लमतरा
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (4) 1.684 (2) रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.
(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
/ भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 871- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शास्त्रन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में) लगभग (1) (2)
(3)
(4)
शेरगंज
सतना
6.640 रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग .
सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 872 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना
(4) 2.511
(3) मझवोगवां
(2) रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.
(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 873 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) सतना
(4) 11.848 (2) उचेहरा
(3) जिगनहट
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग .
(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 874- भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना
(2) उचेहरा
(4) 7.268
(3) लोहरौरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग.
(6) सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 875 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) सतना
(4) 1.020 (2) उचेहरा
(3) बेलहटी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
2790
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 876- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)
(4) 3.907 (1) सतना उचेहरा
(3) नरहटी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 877 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (1) सतना
3.528
(3) रगौली
(2) उचेहरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 878 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (1) सतना
(2) उचेहरा
(4) 2.374
(3) कुशली
भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ. 10 पत्र क्र. 879- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)
(4) 5.275
(3) पथरहटा
(1) सतना उचेहरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10 पत्र क्र. 880- भू-अर्जन- 11 - संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना
(2) मैहर
(4) 6.513
(3) कल्याणपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 सतना.
(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 881 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में)
लगभग (2)
(1) सतना अमरपाटन
(3) किरहाई
(4) 3.107 भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) इटमा तालाब योजना हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग सतना.
2792
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10 पत्र क्र. 882- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(2)
(5)
(3)
(4)
1.036
इटमा कोठार
(1) सतना अमरपाटन
(6) इटमा तालाब योजना हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सतना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 4 जुलाई 2011
क्र. क- 5347- प्र.भू. -अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के खाना 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. न. रकबा (हे. में. )
(2)
(4)
(6)
(7) (1)
(3)
(5)
रहली
13
सागर
धोनई
13.69 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.) .
रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध ) के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 21 जुलाई 2011
क्र. 1179 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]
2793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1) रीवा
(4) 0.020 (2) हुजूर पुतरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के बोदा वितरिका नहर की टिकुरी शाखा नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2011
क्र. 1192 - भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.572 (2) रामपुर नैकिन
(3) भैंसरहा
(1) सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी (म. प्र.) .
शिकारगंज वितरक नहर क्र 2 के अंतर्गत 0.572 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 23 जुलाई 2011
प्र. क्र. 17 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन- 5567.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वार्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 2794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
की इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
6.001 मुलताई प्रभातपट्टन
बैतूल
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.
पाबल लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 18 अ- 82 - वर्ष - 2010-11 - भू- अर्जन - 5565.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
पाबल
18.010 बैतूल मुलताई
अनुसूची
( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
पाबल लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(
3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 20 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन-5564 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आसय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]
2795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) (3)
(4) (1)
22.475
खड़आमला
बैतूल मुलताई
अनुसूची
( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.
खड़आमला लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 21 अ- 82 - वर्ष 2010-11-5572.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4)
0.220 (1) बैतूल मुलताई सोपई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल.
सेनोरा - सोपई मार्ग पर उदनाले पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( सेतु ) उपसंभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011
प्र. क्र. 153 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(1) पन्ना
2.10 अजयगढ़ छोटी बनहरी
1.40 3.50
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल ..
(
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रायपुर तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 154 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(1)
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
38.85 पन्ना अजयगढ़
निजी भूमि एवं शासकीय
बनहरी खुर्द
भूमि रकबा 14.10 कुल .. 52.95
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
छोटी बनहरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल के निर्माण तथा नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 156 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भाग 1 ]
2797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
पन्ना
30.70 अजयगढ़
रायपुर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल.. 40.70 10.00
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
रायपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 157-अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक' एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 'द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
51.65 अजयगढ़ बनहरी कलां निजी भूमि एवं शासकीय
31.65
भूमि रकबा
कुल .. 83.50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बड़ी बनहरी तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
प्र. क्र. 158 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) पन्ना देवेन्द्रनगर जमुनहाई कलां
निजी भूमि एवं शासकीय 20.00
20.00 40.00
भूमि रकबा कुल ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सकरिया तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[भाग 1 प्र. क्र. 59- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना अमानगंज
55.00
विक्रमपुर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 14.51 कुल . 69.51
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
द्वारी तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 160 - अ - 82 - वर्ष 2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) पन्ना
10.00 (2) पन्ना
(3) हीरापुर
3.50 13.50
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पहाड़ीखेरा तालाब परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माणकार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2)
पन्ना, दिनांक 22 जुलाई 2011
प्र. क्र. 161 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) पन्ना
8.18 (2) अजयगढ़
(3) भुजबई निजी भूमि एवं शासकीय
5.43 13.61
भूमि रकबा कुल..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रून्ज मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल कानिर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
प्र. क्र. 162- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
विश्रामगंज
248.82 अजयगढ़
निजी भूमि एवं शासकीय
भूमि रकबा 100.89 कुल रकबा 349.71
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रून्ज मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल कानिर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011
प्र. क्र. 01-10-11 - अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
फरारा
106.415 श्योपुर विजयपुर
(प.ह.नं. 35)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02-10-11 - अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त 2800
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[भाग 1 धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
197.132 श्योपुर विजयपुर खुर्रका
(प.ह.नं. 33 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03-10-11 - अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(4)
175.51
(3) सेहुला
(1) श्योपुर
(2) विजयपुर
(प.ह.नं. 33)
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपर ककेटो बांध परियोजना के कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
संभाग, ग्वालियर.
डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04-10-11 -अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(4)
(3) धोबनी
131.334 (1) श्योपुर
(2) विजयपुर
(प.ह.नं. 34)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
प्र. क्र. 05-10-11 -अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
18.49 विजयपुर
श्योपुर
विनेगा (प.ह.नं. 33)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06-10-11 - अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2) (3)
(4)
187.00 (1) श्योपुर विजयपुर नेहरखेड़ा (प.ह.नं. 34)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2802
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 14 जुलाई 2011
क्र. 1072- भू- अर्जन-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- कसरावद खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.295 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
656/2
0.141
659
0.222
672
0.040
675
0.202
676
0.057
677
0.067
678
0.052
0.210
688/2
697/1
0.607
698/1
0.032
0.183
698/2
702/2
0.064
704
0.226
0.296
706/1
717
0.125
718
0.332
721
0.607
729/10
0.437
740
0.507
741
0.040
754/2
0.048
(2)
(1)
0.257
756/1
756/2
0.176
0.073
757/6
759/1
0.016
759/2
0.040
0.080
759/3
759/4
0.073
0.132
759/5
0.128
759/6
0.195
759/7
759/8
0.183
760
0.048
764/1
0.162
0.202
764/2
0.008
764/3
0.210
764/4
0.385
764/5
764/6
0.024
765/1
0.573
0.337
765/2
0.080
775/1
775/2
0.048
0.004
776/2
0.101
776/3
0.162
776/4
0.144
776/5
0.024
798/2/1
0.283
798/2/2
0.671
798/3
798/5
1.033
0.525
799/1
0.040
799/2
800
1.383
12.295
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर, की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
भाग 1 ]
2803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 22 जुलाई 2011
क्र. 1094 - भू-अर्जन- 11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 209-05- कोर्ट -11 इन्दौर , दिनांक 7-3-2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम-खनगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
2/1
0.283
योग 0.283
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बाय पास मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , विभाग राजस्व खण्डवा , दिनांक 18 जुलाई 2011
क्र. 01 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- बांकापलास ( वनग्राम)
( घ ) अर्जनीय कृषि भूमि-33.794 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
3
1.530
4
1.861
1.505
5
7
17
1.420
20
1.660
8
9
0.070
15
11
2.024
13
12
3.764
22
0.370
24
1.830
25
2.030
2.130
27
28
0.730
1.140
29
31
1.130
32
4.130 2804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
33
1.410
34
2.310
36/1
0.700
36/2
0.700
40
1.350
33.794
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खण्डवा, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी, खण्डवा क्र. 3 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- बांकापलास ( वनग्राम)
( घ ) अर्जनीय आबादी भूमि-3978.46 व. मी.
खसरा नं.
रकबा (व. मी. में)
(1)
(2)
123.54
2क, ख, ग
344.30
3 , 4क, ख , ग, 5
83.74
7 क, ख
39.27
8 क, ख
214.11
10 क, ख, ग
11 क , ख
246.70
14 क, ख
105.75
15क, ख
205.75
21 क , ख, ग
254.42
23 क, ख , ग
24 क, ख , ग, घ ।
276.30
25 क, ख
26 क, ख
[भाग 1 (1)
(2)
71.52
30क, ख
84.77
32क, ख
19.61
34 क, ख
184.19
35 क, ख, ग
296.42
37 क, ख, ग, च
235.74
45 क, ख , ग , घ
210.00
46 क, ख , ग
55 क, ख, ग
712.03
56 क, ख , ग , घ, च
47 क, ख , ग
270.30
57 क , ख, ग
कुल योग .. 3978.46
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खण्डवा, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी, खण्डवा क्र. 3 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 19 जुलाई 2011
क्र. भू- अर्जन- 2010-11-942.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अशोकनगर
(ख ) तहसील/तालुक-मुंगावली भाग 1 ]
2805
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(ग) नगर/ ग्राम- वरीं
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर
खसरा नं .
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्येयर में)
(1)
(2)
0.030
48/ 1 मि.
0.165
89/1 क
89/1 ख
0.165
100/1 क
0.160
107/2
0.225
136/1
0.060 0.805
कुल योग ..
'( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कैथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 21 जुलाई 2011
क्र. 1161 - भू-अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- खाम्हा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.693 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.440
0.040
0.080
0.125
140 153 157 155 154
0.008
योग .. 0.693
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाले / निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1181 - भू-अर्जन- 05-06 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : - ( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- बरा 396
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.199
343में से म. प्र . शासन निजी भूमि
0.199 0.199
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्युटरी के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
2806
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में दिया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 21 जुलाई 2011
प्र. क्र. 10 - अ- 82- वर्ष 2009-10-5483.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- माथनी
(घ ) पटवारी हल्का नं . 44
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.948 हेक्टेयर .
रकबा ( हे . में) खसरा नम्बर (1)
(2)
319/1
0.081
480
0.146
481
1.230
482/1
0.270
482/2
0.289
488
0.506
684
0.073
406/9
1.155
487
0.202
479/1
0.158
479/2
0.158
484
0.506
489
0.053
687
0.121
योग 4.948
[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 जुलाई 2011
क्र. 5695 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- बिछुआ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- जमुनियांकलां, प. ह. नं. 145, ब.नं. 5/32 , रा.नि. मंडल- बिछुआ.
-0.711 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
177/2
0.711
0.711 हेक्टेयर एवं कुल योग ..
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
भाग 1 ]
2807
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जमुनियांकलां जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये ग्राम जमुनियांकलां की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 27 जुलाई 2011
क्र. 6124- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील-सागर
(ग ) ग्राम- अमावनी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.422 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(हे. में )
(2)
(1)
3
0.18
4/1
0.18
0.05
4/2
0.48
6
7
0.10
10
0.04
11
0.09
0.11
12
13/19
0.10
0.10
39
0.10
101/1
0.20
106/2
107
0.09
0.07
108
0.002
109
112/1
0.210
0.10
113
0.15
99
0.07
126
2.422
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- अमावनी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक एक, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 27 जुलाई 2011
क्र. 3475 - भू-अर्जन- 2011-1 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-उमरिया
(क)
(ख ) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- अमरपुर -3.991 , गड़रियाटोला -2.051 , देवगवां-5.240 एवं रोहनिया 2.045. लगभग क्षेत्रफल - 13.327 हेक्टर.
(घ)
ग्राम-अमरपुर
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
578/ 1 ख
0.150
0.120
591
525
0.012
477
0.012
582
0.300
585
0.120
531
0.150
527
0.012
478
0.420
469
0.175
590
0.225
532
0.125
474
0.630
0.150
577/2
468
0.275
589
0.270
526
0.200
476
0.470
(1)
(2)
479
0.175
3.991
कुल क्षेत्रफल
ग्राम-गड़रियाटोला
240
0.420
0.180
235/5
239/2
0.285
235/6
0.090
238
0.446
0.210
235/4
237
0.420
2.051
कुल क्षेत्रफल ..
ग्राम-देवगवॉ
0.387
371
369/2
0.065
0.050
425/1
441
0.019
0.050
431
331
0.048
0.050
369/1
0.065
369/4
426/1
0.050
428
0.025
0.040
339/2
335/2
0.020
0.007
370/1
420
0.100
0.037
427
429
0.050
0.320
333/1
0.050
443
0.007
370/2
421
0.088
442
0.024
0.087
430
332/2
0.020
550
0.130
84
0.130
0.065
335/1
174
0.180
48
0.125
0.200
113/1 ख 2809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भाग 1 ]
(2) (1)
83
0.100 75
0.087 32/1 क
0.075
0.100 49/1
559
0.360
0.025 561
562
0.075
0.050 113/2
82
0.162 50
0.137 32/2
0.075 173
0.002 329
0.112
0.040 175
566
0.081 97
0.050 5
0.350 53
0.012 31/2
0.225 553
0.035 560
0.012 79
0.200 114/1
0.112 96/2
0.012 78
0.175
0.087 32/1ख
5.240 कुल क्षेत्रफल
ग्राम-रोहनिया 312/1
0.180 322
0.300 327/1
0.030 351
0.210
0.030 374/3
377/3
0.030 555
0.090 314/1
0.097 323
0.120 325/1
0.082 350
0.090 377/4
0.030 377/5
0.030 503/ 1 ख
0.030 314/2
0.097 326/2
0.060
(2)
(1)
0.022
325/3क/4
375
0.030
0.030
377/1
0.067
557
0.030
503/2
326/1
0.060
0.120
352
503
0.060
377/2
0.030
556
0.090
2.045
योग
13.327
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भदार डायवर्सन योजना के बाई तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, उमरिया में देखा जा सकता है.
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.
क्र. 3474- भू-अर्जन- 2011-2-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- उमरिया
(क)
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- चिमटा-4.635 , खेरवा-0.695 , देवगवॉ- 4.604 एवं गड़रियाटोला -9.311
लगभग क्षेत्रफल - 19.245 हेक्टर .
(घ)
ग्राम-चिमटा
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे . में )
(1)
(2)
135/1 ग
0.037
134/2
0.050 2810
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2) 134/5
0.062 93/6
0.042 97/2
0.006
0.008 97/4
97/6
0.006 113/2
0.018 113/4
0.034
0.016 96/3
0.020 98/2
69
0.050 72
0.212 155/ 3क/ 1
0.036 81/4ख
0.020 179/1
0.060 125/5
0.032 153/2क
0.160 135/2
0.100
0.016 96/2
171
0.160 132/1
0.064 132/3
0.032 132/5
0.032
0.014 111/3
0.026 96/1
0.018 93/3
0.042 98/3
0.020 67
0.262 81/1
0.037 81/3ख
0.020 121/1
0.050 123/1 क
0.162 179/5
0.020
0.110 167/1 क
281
0.112 134/4
0.050 93/5
0.042 97/1
0.008 97/3
0.006 97/5
0.006 113/1
0.018 113/3
0.034 93/1
0.042
0.050 134/3
0.100 99/1
(2)
(1)
0.200
84
0.037
81/2
155/3ख/ 1
0.036
0.090
125/2
0.162
123/2
176/5
0.012
0.110
167/2
0.042
93/2
0.060
68/2
0.050
134/6
132/2
0.032
0.064
132/4
132/6
0.032
0.014
111/2
111/4
0.026
0.062
134/1
0.020
98/1
0.042
93/4
0.050
80/270
0.017
81/3क
0.015
81/4क
0.034
176/1
0.010
124/5
0.010
152/1
0.006
168
0.037
135/1 क
0.040
169
0.034
176/2
0.034
125/3
0.160
222
0.110
167/ 1 ख
0.040
172/1
125/1
0.090
0.020
179/4
0.114
226
0.006
168/2
0.020
173/1
179/3
0.020
125/4
0.034
135/1 ख
0.037
0.060
179/2
0.012
176/3
0.012
176/4
4.635
कुल क्षेत्रफल भाग 1 ]
2811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
ग्राम-खेरवा 12/1
0.263 99/554/1
0.144 96/4
0.126 97/3
0.126 99/1
0.036
0.695
कुल क्षेत्रफल .
ग्राम-देवगवॉ 792/3
0.360 789
0.120 848/3
0.090 766/3
0.060
0.120 761/1
837/2
0.010 828/3
0.050 639/1
0.080 650
0.400
0.040 660/2क
660/2ग
0.040 612/2
0.030 848/3
0.090 847/2
0.060 847/1
0.060 766/2
0.100 834/2
0.080 838
0.100 612/3
0.030 645/1
0.024 651
0.150 671/2
0.034 611/1ख
0.120
0.080 611/3ख
0.160 791/1
781/2
0.180 846
0.100 842
0.200 760
0.100 828/1
0.100 641
0.080 644
0.060 654/2
0.040 671/3
0.068 612/ 1 ख
0.040 (1)
(2)
0.120
658
0.160
791/2
0.160
848/1
752
0.100
763/1
0.120
0.160
840/1 ख
0.050
828/2
640
0.030
0.026
645/2क
0.034
671/1
671/4
0.068
611/2
0.080
0.040
660/1
4.604
कुल क्षेत्रफल ..
ग्राम-गड़रियाटोला
0.042
386/1 ख
392/3क
0.175
394/5
0.375
352/4
0.150
338/ 5ख/2
0.137
333
0.050
0.300
335/2क/1
0.042
386/1 क/1
0.100
384/6
352/6क
0.187
0.300
349/2
0.125
338/3
0.100
326/2
158
0.300
0.042
386/1क/2
0.275
384/9
0.137
334/3
0.042
347/2
332/1
0.200
334/2
0.137
159/1
0.275
0.125
348/1 ख/ 2
394/6
0.275
352/1
0.300
338/1 ख/ 1
0.137
332/2
0.100
0.300
335/2ख
166/2ख
0.150
0.150
166/2क
0.050
264/7 2812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
267/9
0.025
263/4
0.037
0.100
264/1
0.025
267/2
0.040
267/6
227
0.212
0.400
16
30/2क
0.100
173/3क
0.325
267/7
0.040
268/2
0.100
268/4ख
0.025
0.012
269
268/3क
0.050
267/8
0.040
0.070
228/1 क
0.620
18/1
30/2ख
0.150
252/2
0.025
0.050
264/9
0.025
267/3
263/1
0.100
267/1
0.150
267/4
0.025
240
0.137
0.070
228/1 ख
0.200
31/1क
30/3
0.062
527/ 1 ग
0.100
263/7
0.037
0.024
263/3
0.150
261/1
0.125
268/1
0.025
267/ 5ख
242/क
0.350
228/2ख
0.070
22
0.012
0.125
988
9.311
19.245
कुल क्षेत्रफल कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . भदार डायवर्सन योजना के दाई तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में किया जा सकता है .
(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 28 जुलाई 2011
प्र. क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- नौगांव
(ग) ग्राम- बडागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.883 है.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
924
0.285
928/2
0.004
0.209
888/2/1
0.175
916/2
0.200
888/2/2
0.010
891/2
योग
0.883
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एकीकृत जांच चौकी निर्माण ग्राम बडागांव हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , नौगांव ( राजस्व ) में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011
प्र. क्र. 050- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- बीजाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.98 हेक्टर .
खसरा नं .
कुल अर्जित
रकबा
भूमि का प्रकार
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 3
0.69
निजी भूमि 5
0.38
निजी भूमि 7
0.56
निजी भूमि 8
0.44
निजी भूमि 197/2
0.19
निजी भूमि 9
0.11
निजी भूमि 11
0.12
निजी भूमि 39
0.08
निजी भूमि 46
0.40
निजी भूमि 47
0.68
निजी भूमि 12
0.10
निजी भूमि 13
0.14
निजी भूमि 14
0.06
निजी भूमि 15
0.83
निजी भूमि 17
0.09
निजी भूमि 16
0.34
निजी भूमि 18
0.08
निजी भूमि
0.25
19
निजी भूमि 20
0.03
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
23
0.02
निजी भूमि
0.10
24
निजी भूमि 26
0.10
निजी भूमि 22
0.25
निजी भूमि
0.21
36
निजी भूमि
0.01
27/1
निजी भूमि 28
0.11
निजी भूमि 31/1
0.08
निजी भूमि 32
0.03
निजी भूमि 27/2
0.01
निजी भूमि 29
0.09
निजी भूमि
0.08
30
निजी भूमि 31/2
0.06
निजी भूमि
0.31
34
निजी भूमि
0.03
35
निजी भूमि
0.09
37
निजी भूमि 38
0.63
निजी भूमि
0.05
49
निजी भूमि
0.14
41
निजी भूमि 57
0.12
निजी भूमि 60
0.44
निजी भूमि 61
0.16
निजी भूमि 62
0.05
निजी भूमि
0.05
63
निजी भूमि 64
0.19
निजी भूमि
0.24
65
निजी भूमि 66
0.15
निजी भूमि
0.35
68
निजी भूमि 69
0.16
निजी भूमि 71
0.16
निजी भूमि 72
0.39
निजी भूमि 73
0.14
निजी भूमि
0.40
74
निजी भूमि
0.14
75
निजी भूमि 78
0.06
निजी भूमि
0.05
42
निजी भूमि 56
0.23
निजी भूमि
0.05
43
निजी भूमि 44
0.06
निजी भूमि 45
0.04
निजी भूमि 52
0.72
निजी भूमि
0.29
50
निजी भूमि 51
0.87
निजी भूमि
0.63
53
निजी भूमि 2814
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(2)
(1)
(3) 54
0.07
निजी भूमि 55
0.04
निजी भूमि 58
0.03
निजी भूमि 84
0.17
निजी भूमि 225
0.10
निजी भूमि 226
0.12
निजी भूमि
0.22
227
निजी भूमि 70
0.51
निजी भूमि
0.13
105
निजी भूमि 79
0.11
निजी भूमि 80
0.08
निजी भूमि 81
0.10
निजी भूमि 83
0.07
निजी भूमि 207
0.21
निजी भूमि 212
0.19
निजी भूमि 213
0.16
निजी भूमि 214
0.26
निजी भूमि 215
0.29
निजी भूमि 85
0.27
निजी भूमि 86
0.42
निजी भूमि 87
0.25
निजी भूमि 88
0.26
निजी भूमि
0.12
89
निजी भूमि 90
0.10
निजी भूमि
0.15
91/1
निजी भूमि 91/2
0.15
निजी भूमि
0.03
197/1
निजी भूमि
0.29
92
निजी भूमि 203
0.03
निजी भूमि 93
0.23
निजी भूमि 94
0.31
निजी भूमि 95
0.07
निजी भूमि 96
0.07
निजी भूमि
0.07
97
निजी भूमि 146
0.06
निजी भूमि 150
0.01
निजी भूमि 98
0.28
निजी भूमि 102
0.17
निजी भूमि 99
0.47
निजी भूमि 100
0.32
निजी भूमि
0.26
101
निजी भूमि 104
0.05
निजी भूमि 145
0.45
निजी भूमि 148
0.18
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.15
149
निजी भूमि
0.04
193
निजी भूमि 204
0.26
निजी भूमि 209
0.92
निजी भूमि 210
0.19
निजी भूमि
0.49
211
निजी भूमि 216/1
0.65
निजी भूमि 230
0.19
निजी भूमि 232
0.02
निजी भूमि
0.03
231
निजी भूमि
24.98
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- टोला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 064- अ- 82-वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- पड़ैरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.71 हे .
खसरा नं.
भूमि का
कुल अर्जित
रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.19
219
निजी भूमि 220
0.08
निजी भूमि
0.12
221
निजी भूमि 265
0.11
निजी भूमि 592
0.08
निजी भूमि
0.02
593
निजी भूमि 604
0.02
निजी भूमि 605
0.01
निजी भूमि भाग 1 ]
2815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(2)
(3) (1)
607
0.02
निजी भूमि 709
0.10
निजी भूमि 1037
0.05
निजी भूमि 1038
0.05
निजी भूमि 266
0.02
निजी भूमि 708
0.02
निजी भूमि 267
0.07
निजी भूमि 1069
0.07
निजी भूमि 268
0.10
निजी भूमि 276
0.01
निजी भूमि 273
0.02
निजी भूमि 274
0.10
निजी भूमि 275
0.06
निजी भूमि 277
0.07
निजी भूमि 483
0.04
निजी भूमि 288
0.03
निजी भूमि
0.09
718
निजी भूमि 719
0.08
निजी भूमि 720
0.08
निजी भूमि 1027
0.07
निजी भूमि 1028
0.10
निजी भूमि 1029
0.08
निजी भूमि 1071
0.03
निजी भूमि 1072
0.01
निजी भूमि 352
0.18
निजी भूमि 368
0.06
निजी भूमि
0.05
396
निजी भूमि 354
0.01
निजी भूमि
0.10
399
निजी भूमि 400
0.04
निजी भूमि 401
0.02
निजी भूमि 1030
0.16
निजी भूमि 1031
0.02
निजी भूमि 1032
0.04
निजी भूमि
0.04
1033
निजी भूमि
0.07
1034
निजी भूमि 364
0.06
निजी भूमि 365
0.06
निजी भूमि 367
0.06
निजी भूमि 403
0.02
निजी भूमि 375
0.28
निजी भूमि 506
0.06
निजी भूमि 507
0.07
निजी भूमि 508
0.02
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
511
0.03
निजी भूमि
0.08
615
निजी भूमि
0.10
701
निजी भूमि
0.04
397
निजी भूमि
0.05
398
निजी भूमि 484
0.02
निजी भूमि
0.03
734
निजी भूमि
0.04
736
निजी भूमि
0.05
486
निजी भूमि 487
0.11
निजी भूमि 505
0.13
निजी भूमि
0.03
512
निजी भूमि
0.07
600
निजी भूमि
0.07
601
निजी भूमि
0.07
602
निजी भूमि
0.13
603
निजी भूमि
0.01
606
निजी भूमि
0.03
1053
निजी भूमि 1054
0.02
निजी भूमि 1063
0.01
निजी भूमि 513
0.08
निजी भूमि 514
0.14
निजी भूमि
0.04
616
निजी भूमि
0.02
694
निजी भूमि
0.01
702
निजी भूमि
0.06
707
निजी भूमि 515
0.02
निजी भूमि 591
0.02
निजी भूमि 710
0.06
निजी भूमि
0.04
1051
निजी भूमि
0.04
1052
निजी भूमि
0.02
1064
निजी भूमि
0.01
619
निजी भूमि 622
0.03
निजी भूमि
0.03
623
निजी भूमि 624
0.04
निजी भूमि 621
0.08
निजी भूमि 626
0.01
निजी भूमि
0.06
689
निजी भूमि
0.08
738
निजी भूमि 998
0.21
निजी भूमि 1025
0.12
निजी भूमि 1026
0.06
निजी भूमि 1074
0.04
निजी भूमि 706
0.10
निजी भूमि 2816
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
(3) 1065
0.22
निजी भूमि 1066
0.06
निजी भूमि 721
0.06
निजी भूमि 733
0.02
निजी भूमि 739
0.05
निजी भूमि 740
0.03
निजी भूमि 741
0.03
निजी भूमि 742
0.02
निजी भूमि 737
0.02
निजी भूमि
0.09
1035
निजी भूमि 1036
0.06
निजी भूमि 1055
0.03
निजी भूमि 1068
0.01
निजी भूमि
0.05
1075
निजी भूमि कुल रकवा निजी भूमि 6.71
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 067 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- पुरैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.87 हेक्टर
खसरा नं.
कुल अर्जित
भूमि का प्रकार
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 322
0.05
निजी भूमि 323
0.04
निजी भूमि
0.04
324
निजी भूमि 326
0.02
निजी भूमि 328
0.06
निजी भूमि
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 329
0.05
निजी भूमि 325
0.01
निजी भूमि
0.01
346
निजी भूमि 348
0.03
निजी भूमि 360
0.04
निजी भूमि
0.04
361
निजी भूमि
0.12
362
निजी भूमि
0.03
811
निजी भूमि
0.03
812
निजी भूमि
0.03
350
निजी भूमि
0.03
351
निजी भूमि 352
0.02
निजी भूमि
0.02
353
निजी भूमि 363
0.13
निजी भूमि 2024
0.02
निजी भूमि
0.03
354
निजी भूमि 364
0.04
निजी भूमि
0.02
450
निजी भूमि
0.04
451
निजी भूमि
0.04
453
निजी भूमि
0.02
454
निजी भूमि
0.05
452
निजी भूमि 455
0.08
निजी भूमि 456
0.04
निजी भूमि
0.11
465
निजी भूमि
0.05
466
निजी भूमि 467
0.05
निजी भूमि
0.03
516
निजी भूमि
0.03
517
निजी भूमि
0.03
518
निजी भूमि
0.06
519
निजी भूमि
0.06
530
निजी भूमि
0.05
531
निजी भूमि
0.04
767
निजी भूमि
0.05
528
निजी भूमि
0.02
3426
निजी भूमि
0.16
3354
निजी भूमि 449
0.03
निजी भूमि
0.05
532
निजी भूमि
0.05
768
निजी भूमि 533
0.01
निजी भूमि 740
0.02
निजी भूमि
0.02
742
निजी भूमि
0.02
743
निजी भूमि भाग 1 ]
2817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
(3) 797
0.06
निजी भूमि 745
0.06
निजी भूमि 762
0.04
निजी भूमि 763
0.02
निजी भूमि 2033
0.07
निजी भूमि 2034
0.03
निजी भूमि 2045
0.06
निजी भूमि 2064
0.01
निजी भूमि 766
0.11
निजी भूमि 765
0.03
निजी भूमि 771
0.02
निजी भूमि 790
0.08
निजी भूमि 791
0.06
निजी भूमि 792
0.03
निजी भूमि 796
0.03
निजी भूमि
0.02
798
निजी भूमि 799
0.07
निजी भूमि 822
0.09
निजी भूमि 825
0.02
निजी भूमि
0.01
826
निजी भूमि 2068
0.17
निजी भूमि 3396
0.15
निजी भूमि
0.12
3400
निजी भूमि 813
0.04
निजी भूमि 814
0.04
निजी भूमि 821
0.06
निजी भूमि 2069
0.05
निजी भूमि 2073
0.05
निजी भूमि
0.04
2074
निजी भूमि 2075
0.05
निजी भूमि 2076
0.06
निजी भूमि 2082
0.04
निजी भूमि 2083
0.03
निजी भूमि
0.15
2085
निजी भूमि
0.05
2086
निजी भूमि
0.06
2088
निजी भूमि
0.03
2094
निजी भूमि 2145
0.01
निजी भूमि 3393
0.01
निजी भूमि 3402
0.01
निजी भूमि 3403
0.02
निजी भूमि 3425
0.02
निजी भूमि 3427
0.04
निजी भूमि 3429
0.03
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.04
3430
निजी भूमि 2013
0.03
निजी भूमि
0.04
2031
निजी भूमि
0.05
2065
निजी भूमि
0.25
3337
निजी भूमि
0.02
2032
निजी भूमि
0.15
2043
निजी भूमि 2044
0.08
निजी भूमि 2089
0.03
निजी भूमि
0.06
2091
निजी भूमि
0.02
2092
निजी भूमि
0.02
2093
निजी भूमि 2141
0.04
निजी भूमि 2142/1
0.02
निजी भूमि
0.02
2142/2
निजी भूमि
0.13
2144
निजी भूमि
0.11
2165
निजी भूमि 2166
0.09
निजी भूमि
0.02
2167
निजी भूमि
0.02
2168
निजी भूमि 2169
0.06
निजी भूमि 2170
0.03
निजी भूमि 2174
0.01
निजी भूमि 2202
0.05
निजी भूमि 2209
0.05
निजी भूमि
0.05
2247
निजी भूमि
0.05
2269
निजी भूमि 2203
0.03
निजी भूमि
0.01
2204
निजी भूमि 2205
0.05
निजी भूमि
0.08
3443
निजी भूमि
0.02
3444
निजी भूमि 3454
0.02
निजी भूमि 2206
0.02
निजी भूमि
0.01
2207
निजी भूमि
0.03
2210
निजी भूमि
0.02
2211
निजी भूमि
0.04
2208
निजी भूमि 2257
0.08
निजी भूमि 2268
0.08
निजी भूमि
0.15
2293
निजी भूमि
0.03
2294
निजी भूमि
0.02
3394
निजी भूमि 2217
0.09
निजी भूमि 2818
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
(3) 2218
0.06
निजी भूमि 2276
0.02
निजी भूमि 2277
0.07
निजी भूमि 2290
0.08
निजी भूमि
0.23
2301
निजी भूमि
0.02
2219
निजी भूमि 2220
0.03
निजी भूमि
0.10
2242
निजी भूमि 2245
0.04
निजी भूमि
0.02
2256
निजी भूमि 2258
0.06
निजी भूमि
0.04
2259
निजी भूमि
0.03
2260
निजी भूमि 2267
0.06
निजी भूमि 3431
0.02
निजी भूमि 3432
0.06
निजी भूमि 3433
0.01
निजी भूमि 3456
0.02
निजी भूमि
0.02
2241
निजी भूमि 3638
0.06
निजी भूमि 3439
0.03
निजी भूमि 3440
0.08
निजी भूमि 3455
0.05
निजी भूमि
0.06
2246
निजी भूमि 2273
0.22
निजी भूमि
0.01
2275
निजी भूमि 2288
0.05
निजी भूमि
0.01
2303
निजी भूमि 2292
0.05
निजी भूमि 2295
0.02
निजी भूमि
0.01
2297
निजी भूमि 2296
0.02
निजी भूमि 3316
0.05
निजी भूमि 3317
0.03
निजी भूमि
0.05
3318
निजी भूमि
0.04
3319
निजी भूमि 3320
0.04
निजी भूमि 3321
0.04
निजी भूमि 3330
0.04
निजी भूमि 3329
0.04
निजी भूमि 3392
0.12
निजी भूमि 3428
0.02
निजी भूमि 3442
0.02
निजी भूमि 3473
0.01
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
3474
0.01
निजी भूमि 3475
0.01
निजी भूमि
8.87
कुल अर्जित रकवा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 068 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- बराहो
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.51 है.
खसरा नं.
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.08
65
निजी भूमि 66
0.01
निजी भूमि
0.08
125
निजी भूमि
0.08
203
निजी भूमि
0.02
94
निजी भूमि 96
0.08
निजी भूमि
0.02
99
निजी भूमि 97
0.04
निजी भूमि
0.03
98
निजी भूमि 101
0.01
निजी भूमि 102
0.16
निजी भूमि 182
0.03
निजी भूमि 433
0.04
निजी भूमि
0.02
501
निजी भूमि 183
0.04
निजी भूमि भाग 1 ]
2819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
(3) 432
0.04
निजी भूमि 467
0.04
निजी भूमि 184
0.02
निजी भूमि 202
0.14
निजी भूमि 439
0.04
निजी भूमि 468
0.02
निजी भूमि 503
0.03
निजी भूमि 882
0.07
निजी भूमि 185
0.02
निजी भूमि 190
0.02
निजी भूमि 441
0.05
निजी भूमि 504
0.05
निजी भूमि
0.05
195
निजी भूमि 466
0.01
निजी भूमि 539
0.04
निजी भूमि 560
0.01
निजी भूमि 191
0.02
निजी भूमि
0.07
481
निजी भूमि 500
0.02
निजी भूमि 193
0.04
निजी भूमि 205
0.15
निजी भूमि 206
0.04
निजी भूमि 208
0.01
निजी भूमि 207
0.40
निजी भूमि 229
0.01
निजी भूमि 431
0.05
निजी भूमि 525
0.01
निजी भूमि 498
0.01
निजी भूमि 438
0.03
निजी भूमि
0.02
460
निजी भूमि 846
0.14
निजी भूमि 505
0.01
निजी भूमि 440
0.02
निजी भूमि 880
0.04
निजी भूमि 881
0.07
निजी भूमि 461
0.01
निजी भूमि 465
0.06
निजी भूमि 523
0.03
निजी भूमि 524
0.02
निजी भूमि 533
0.04
निजी भूमि 856
0.01
निजी भूमि 575
0.02
निजी भूमि 532
0.06
निजी भूमि 534
0.03
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.06
852
निजी भूमि
0.07
855
निजी भूमि 853
0.01
निजी भूमि
0.03
848
निजी भूमि
0.02
849
निजी भूमि 579
0.08
निजी भूमि 580
0.03
निजी भूमि 580/2
0.07
निजी भूमि
0.03
585/1
निजी भूमि 582/1
0.06
निजी भूमि 585/2
0.03
निजी भूमि
0.01
824
निजी भूमि
0.05
827
निजी भूमि 825
0.01
निजी भूमि
0.08
826
निजी भूमि 828
0.02
निजी भूमि
0.01
829
निजी भूमि 847
0.06
निजी भूमि
0.02
851
निजी भूमि
0.06
1321
निजी भूमि
0.01
859
निजी भूमि
0.06
861
निजी भूमि 862
0.04
निजी भूमि
0.05
863
निजी भूमि
0.11
913/2
निजी भूमि 916/1
0.05
निजी भूमि 1172
0.01
निजी भूमि
0.06
1317
निजी भूमि
0.03
916/2
निजी भूमि
0.09
1232
निजी भूमि
0.10
1326/13
निजी भूमि 1233
0.26
निजी भूमि
0.08
1316
निजी भूमि 1326
0.16
निजी भूमि 1240
0.25
निजी भूमि
0.14
1326
निजी भूमि
0.18
1334
निजी भूमि 1241
0.18
निजी भूमि
0.01
1315
निजी भूमि
0.08
1320/1
निजी भूमि
0.03
1313
निजी भूमि
0.03
1320
निजी भूमि
0.06
1322/2
निजी भूमि
0.02
1325
निजी भूमि 2820
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(1)
(2)
(3) 1324
0.05
निजी भूमि
0.15
1336
निजी भूमि 1335
0.20
निजी भूमि 1337
0.26
निजी भूमि 1232/13
0.12
निजी भूमि
6.51
कुल रकवा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 069- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम-डूंगरगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.23 है.
खसरा नं .
कुल अर्जित
रकबा
भूमि का प्रकार
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
0.12
249
निजी भूमि
0.01
252
निजी भूमि 253
0.21
निजी भूमि 254
0.03
निजी भूमि 255
0.19
निजी भूमि 256
0.11
निजी भूमि 257
0.03
निजी भूमि 462
0.05
निजी भूमि 258
0.08
निजी भूमि 259
0.01
निजी भूमि 260
0.04
निजी भूमि 261
0.07
निजी भूमि 262
0.10
निजी भूमि 664
0.07
निजी भूमि 665
0.01
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.08
668
निजी भूमि
0.04
669
निजी भूमि
0.21
730
निजी भूमि
0.26
386
निजी भूमि
0.03
391/1477
निजी भूमि 392
0.21
निजी भूमि 404
0.08
निजी भूमि
0.07
405
निजी भूमि 407
0.18
निजी भूमि
0.02
457
निजी भूमि
0.05
459
निजी भूमि
0.03
850
निजी भूमि 460
0.05
निजी भूमि 848
0.11
निजी भूमि 857
0.04
निजी भूमि 858
0.06
निजी भूमि
0.05
361/1489
निजी भूमि
0.03
461
निजी भूमि 572
0.07
निजी भूमि 573
0.04
निजी भूमि 592
0.01
निजी भूमि 593
0.02
निजी भूमि 571
0.01
निजी भूमि
0.07
589
निजी भूमि
0.18
591
निजी भूमि
0.01
621
निजी भूमि 622
0.02
निजी भूमि
0.11
623
निजी भूमि
0.05
624
निजी भूमि
0.01
625
निजी भूमि
0.05
663
निजी भूमि 667
0.11
निजी भूमि
0.02
729
निजी भूमि 762
0.06
निजी भूमि
0.02
764
निजी भूमि 765
0.06
निजी भूमि 844
0.09
निजी भूमि
0.03
876
निजी भूमि
0.03
1079
निजी भूमि
0.03
1128
निजी भूमि
0.03
1094
निजी भूमि
0.07
1101
निजी भूमि 1102
0.07
निजी भूमि 1122
0.03
निजी भूमि
0.05
1123
निजी भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(2)
(3) (1)
1117
0.08
निजी भूमि 1118
0.08
निजी भूमि 1121
0.01
निजी भूमि 1125
0.03
निजी भूमि 1129
0.05
निजी भूमि 1124
0.04
निजी भूमि 1026
0.01
निजी भूमि 1127
0.03
निजी भूमि
0.01
983
निजी भूमि 1013
0.05
निजी भूमि
0.05
984
निजी भूमि 985
0.05
निजी भूमि
0.01
995
निजी भूमि
0.03
996
निजी भूमि 991
0.01
निजी भूमि
0.02
992
निजी भूमि 993
0.01
निजी भूमि 994
0.01
निजी भूमि
0.03
997
निजी भूमि 998
0.05
निजी भूमि 999
0.04
निजी भूमि 1000
0.06
निजी भूमि 1007
0.01
निजी भूमि 1012
0.01
निजी भूमि 1014
0.04
निजी भूमि 1017
0.03
निजी भूमि
0.03
1063
निजी भूमि 1068
0.04
निजी भूमि 1074
0.06
निजी भूमि 1085
0.03
निजी भूमि 1086
0.05
निजी भूमि 1080
0.03
निजी भूमि 1081
0.02
निजी भूमि 1128
0.02
निजी भूमि 1087
0.01
निजी भूमि 1088
0.01
निजी भूमि
5.23
कुल अर्जित रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
2821 प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2010-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- शाहनगर
लगभग क्षेत्रफल-3.212 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
(हैक्टेयर में)
(2)
(1)
प्रकार (3)
0.140
1549
निजी भूमि
0.096
1550
निजी भूमि 1551
0.016
निजी भूमि
0.043
1574
निजी भूमि 1575
0.095
निजी भूमि
0.051
1578
निजी भूमि
0.018
1579
निजी भूमि 1580
0.010
निजी भूमि 1581
0.013
निजी भूमि
0.008
1582
निजी भूमि 1583
0.010
निजी भूमि 1641
0.020
निजी भूमि 2121
0.030
निजी भूमि
0.020
1642
निजी भूमि
0.026
1643
निजी भूमि 1645/2
0.030
निजी भूमि 1654
0.006
निजी भूमि 1655
0.020
निजी भूमि
0.140
1657/2
निजी भूमि 1645/1
0.023
निजी भूमि 1662
0.040
निजी भूमि 2008
0.060
निजी भूमि 2139
0.035
निजी भूमि
0.040
1663
निजी भूमि
0.040
1664
निजी भूमि 1669
0.102
निजी भूमि 1665
0.060
निजी भूमि 2822
(1)
(2)
(3) 1934
0.020
निजी भूमि 2086
0.010
निजी भूमि 1936
0.020
निजी भूमि 1937/1
0.020
निजी भूमि
0.040
1938
निजी भूमि 1940
0.070
निजी भूमि 1945
0.010
निजी भूमि 1947
0.010
निजी भूमि 1960/2
0.040
निजी भूमि
0.046
1946
निजी भूमि 1961
0.030
निजी भूमि 1962
0.030
निजी भूमि
0.040
1960/1
निजी भूमि
0.020
1963
निजी भूमि 1999/1
0.010
निजी भूमि 2000/1
0.010
निजी भूमि
0.080
2088
निजी भूमि 1969/1
0.020
निजी भूमि 2000/3
0.090
निजी भूमि 1969/2
0.040
निजी भूमि
0.020
1999/2
निजी भूमि 2000/4
0.110
निजी भूमि
0.062
2089
निजी भूमि 2000/2
0.100
निजी भूमि 2076
0.051
निजी भूमि 2078
0.040
निजी भूमि 2080
0.030
निजी भूमि 2084
0.020
निजी भूमि 2090
0.080
निजी भूमि 2109
0.060
निजी भूमि 2111
0.090
निजी भूमि 2120
0.128
निजी भूमि 2122
0.050
निजी भूमि
0.020
2141
निजी भूमि
0.040
2142
निजी भूमि 2143
0.040
निजी भूमि 2148
0.020
निजी भूमि 2149
0.040
निजी भूमि 2151
0.050
निजी भूमि 2152
0.008
निजी भूमि 2150
0.040
निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(3)
(2)
(1)
0.050
2153
निजी भूमि
0.040
2154
निजी भूमि
0.020
2157
निजी भूमि 2079
0.010
निजी भूमि 2081
0.120
निजी भूमि 2082
0.004
निजी भूमि 2083
0.021
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.212
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शाहनगर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 081 -अ- 82- वर्ष 2010-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
तहसील- पन्ना
(ख)
ग्राम-कोठीटोला
(ग)
लगभग क्षेत्रफल- 14.40 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.20
389/2
निजी भूमि
0.10
395/3
निजी भूमि
0.35
395/4
निजी भूमि
0.90
396
निजी भूमि
0.35
405
निजी भूमि 397/1
0.93
निजी भूमि
0.04
398/1
निजी भूमि
0.93
397/2
निजी भूमि 398/2
0.04
निजी भूमि 399
0.40
निजी भूमि
1.30
403/1
निजी भूमि भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
403/2
0.22
निजी भूमि
0.50
401
निजी भूमि 408
0.07
निजी भूमि 409
0.38
निजी भूमि 413
0.06
निजी भूमि 414
1.44
निजी भूमि 415
0.25
निजी भूमि 417
0.78
निजी भूमि 43
0.12
निजी भूमि
0.70
48
निजी भूमि 118
0.26
निजी भूमि 116
0.16
निजी भूमि 120
0.18
निजी भूमि 127
0.02
निजी भूमि 128
0.01
निजी भूमि 122/2
0.10
निजी भूमि 129/ 1 ख
0.02
निजी भूमि 136
0.10
निजी भूमि 134
0.07
निजी भूमि
0.05
157
निजी भूमि 133/2
0.02
निजी भूमि 251
0.12
निजी भूमि
0.18
252
निजी भूमि 256
0.43
निजी भूमि 270/1
0.04
निजी भूमि
0.02
290/2
निजी भूमि 268
0.15
निजी भूमि
0.08
269
निजी भूमि 289
0.10
निजी भूमि 287
0.20
निजी भूमि 286
0.20
निजी भूमि 285
0.01
निजी भूमि 333
0.07
निजी भूमि 334
0.04
निजी भूमि 318
0.08
निजी भूमि 319
0.13
निजी भूमि 379
0.30
निजी भूमि
0.01
378
निजी भूमि 394
0.16
निजी भूमि 400
0.17
निजी भूमि
0.02
399
निजी भूमि 288
0.01
निजी भूमि
2823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(3)
(2)
(1)
0.02
253
निजी भूमि 129/1क
0.08
निजी भूमि 129/2
0.08
निजी भूमि 130/2
0.04
निजी भूमि 130/3
0.04
निजी भूमि
0.03
131/1
निजी भूमि
0.07
133/1
निजी भूमि 135/1
0.01
निजी भूमि 135/2
0.12
निजी भूमि
0.10
335/2
निजी भूमि 320/2
0.01
निजी भूमि 377/1
0.08
निजी भूमि 377/2क
0.08
निजी भूमि
0.07
254/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 14.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 093 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- पन्ना
(क)
तहसील- पन्ना
(ख )
ग्राम- भसूड़ा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-8.66 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हैक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
170
0.82
निजी भूमि
0.80
177
निजी भूमि
0.16
106/1
निजी भूमि
0.30
105/2
निजी भूमि 2824
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
(2)
(1)
(3)
0.15
107
निजी भूमि 108
0.13
निजी भूमि 113/1
0.14
निजी भूमि 113/2
0.70
निजी भूमि 162
0.44
निजी भूमि 168
0.56
निजी भूमि 169
0.95
निजी भूमि
0.67
171
निजी भूमि 174/1
0.02
निजी भूमि
0.10
174/2
निजी भूमि
0.21
175
निजी भूमि
0.02
46
निजी भूमि 256 /
0.14
निजी भूमि 40
0.02
निजी भूमि 48/2
0.27
निजी भूमि 54/2
0.17
निजी भूमि 59/1
0.11
निजी भूमि 59/4
0.18
निजी भूमि
0.02
60
निजी भूमि
0.12
61
निजी भूमि 238
0.18
निजी भूमि
0.15
241
निजी भूमि
0.22
254
निजी भूमि 54/1
0.02
निजी भूमि 59/2
0.14
निजी भूमि 242
0.18
निजी भूमि
0.22
259
निजी भूमि 252
0.02
निजी भूमि 258
0.01
निजी भूमि
0.06
253
निजी भूमि 307/3
0.08
निजी भूमि 307
0.01
निजी भूमि 306
0.17
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 8.66
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 094 - अ- 82- वर्ष 2010-2011 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - पन्ना
(ग ) ग्राम- पहाड़ीखेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.90 हेक्टेयर.
खसरा नंबर ।
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.05
32
निजी भूमि
0.27
48
निजी भूमि
0.12
49
निजी भूमि
0.04
53
निजी भूमि
0.14
65
निजी भूमि
0.01
69
निजी भूमि
0.17
362
निजी भूमि 70
0.11
निजी भूमि
0.08
123
निजी भूमि 71
0.01
निजी भूमि
0.03
95
निजी भूमि
0.11
96
निजी भूमि
0.02
115
निजी भूमि
0.09
118
निजी भूमि
0.14
98
निजी भूमि
0.04
99
निजी भूमि 113/1
0.02
निजी भूमि
0.13
114
निजी भूमि
0.03
122
निजी भूमि 125
0.14
निजी भूमि 127
0.05
निजी भूमि
0.07
128/1
निजी भूमि
0.03
128/2
निजी भूमि
0.15
129
निजी भूमि 176
0.15
निजी भूमि
0.08
177
निजी भूमि 363
0.26
निजी भूमि
0.20
385
निजी भूमि
0.16
587
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 2.90 भाग 1 ]
2825
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 095- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- रैपुरा
(ग) ग्राम- हरदुआ सारसबाहु
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.81 हेक्टेयर.
खसरा नंबर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 466
1.14
निजी भूमि 468
1.35
निजी भूमि 487
0.35
निजी भूमि 498
0.22
निजी भूमि 505
0.23
निजी भूमि 472
0.19
निजी भूमि 481
0.09
निजी भूमि 483
0.06
निजी भूमि
0.25
537
निजी भूमि
0.29
484
निजी भूमि 485
0.04
निजी भूमि
0.22
486/1
निजी भूमि 486/2
0.22
निजी भूमि 489
0.36
निजी भूमि 490/2
0.07
निजी भूमि 491/2
0.01
निजी भूमि 492/2
0.16
निजी भूमि 495/1
0.16
निजी भूमि 490/1
0.15
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
491/1
0.01
निजी भूमि 492/3
0.16
निजी भूमि 493/1
0.18
निजी भूमि
0.02
494/1
निजी भूमि 502
0.11
निजी भूमि
0.13
490/3
निजी भूमि
0.01
491/3
निजी भूमि 492/1
0.08
निजी भूमि 493/2
0.13
निजी भूमि 494/2
0.07
निजी भूमि 495/2
0.13
निजी भूमि 501
0.11
निजी भूमि 496
0.29
निजी भूमि 504
0.56
निजी भूमि
0.74
506
निजी भूमि
0.35
507
निजी भूमि 514
0.17
निजी भूमि 515
0.40
निजी भूमि 497
0.31
निजी भूमि 499
0.08
निजी भूमि
0.10
500
निजी भूमि 503
0.13
निजी भूमि 509
1.32
निजी भूमि 510
0.70
निजी भूमि 513
0.21
निजी भूमि 517
0.30
निजी भूमि
1.02
518
निजी भूमि 528
0.15
निजी भूमि 532
0.06
निजी भूमि
0.60
519/2
निजी भूमि
0.15
535
निजी भूमि
0.30
529
निजी भूमि
0.08
530
निजी भूमि
0.09
536
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 14.81
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
2826
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - पन्ना
(ग) ग्राम - गढ़ी पडरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 11.90 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
2
0.40
निजी भूमि 3
0.40
निजी भूमि 4
0.80
निजी भूमि 5/1
1.19
निजी भूमि 6
0.25
निजी भूमि
0.33
9
निजी भूमि
0.33
9
निजी भूमि 10
0.15
निजी भूमि 11
0.05
निजी भूमि 14
0.69
निजी भूमि 15
1.50
निजी भूमि 16
0.38
निजी भूमि 17/1
0.29
निजी भूमि 17/2
0.29
निजी भूमि 20/1
0.07
निजी भूमि 21
0.00
निजी भूमि 24
0.00
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
28
0.36
निजी भूमि
0.80
29
निजी भूमि
0.55
30/2
निजी भूमि 30/3
0.65
निजी भूमि
0.23
895
निजी भूमि 893
0.46
निजी भूमि
0.46
894
निजी भूमि
0.12
11
निजी भूमि 934
0.09
निजी भूमि
0.02
935
निजी भूमि
0.10
931
निजी भूमि
0.02
1154
निजी भूमि 1155
0.07
निजी भूमि 1158
0.06
निजी भूमि 1160
0.06
निजी भूमि 1169
0.16
निजी भूमि 1170/1
0.10
निजी भूमि
0.02
1170/2
निजी भूमि 1171
0.02
निजी भूमि 1172
0.02
निजी भूमि
0.04
1175
निजी भूमि 1173
0.03
निजी भूमि
0.02
1180
निजी भूमि 1181
0.11
निजी भूमि
0.03
1182
निजी भूमि 1183
0.01
निजी भूमि
0.17
1163
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 11.90
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- वृन्दावन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
2827
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
भाग 1 ]
प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- विलाही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 17.93 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 147
0.70
निजी भूमि
1.00
148
निजी भूमि 149
0.02
निजी भूमि 151
0.16
निजी भूमि 152
0.07
निजी भूमि 153
0.05
निजी भूमि 236
0.15
निजी भूमि
3.23
238
निजी भूमि 239
0.15
निजी भूमि 240
0.66
निजी भूमि 155
1.04
निजी भूमि
0.87
181
निजी भूमि
0.19
224
निजी भूमि 214
0.42
निजी भूमि 156
1.05
निजी भूमि 157
0.72
निजी भूमि 157/427
0.12
निजी भूमि 159
0.54
निजी भूमि
0.08
163
निजी भूमि 179
0.27
निजी भूमि 164
0.20
निजी भूमि 165
0.11
निजी भूमि 177
0.02
निजी भूमि
(2)
(1)
178
0.08
निजी भूमि 180
0.37
निजी भूमि 182
0.09
निजी भूमि
0.18
183/1
निजी भूमि 184/1
0.02
निजी भूमि
0.05
212/1
निजी भूमि
0.17
183/2
निजी भूमि
0.02
184/2
निजी भूमि 212/2
0.04
निजी भूमि 189
0.02
निजी भूमि
0.03
213
निजी भूमि 215
0.42
निजी भूमि
0.38
216
निजी भूमि
0.08
218
निजी भूमि
0.13
225
निजी भूमि
0.08
228
निजी भूमि 226
0.15
निजी भूमि 227
0.07
निजी भूमि 229/1
0.11
निजी भूमि
0.32
232/425
निजी भूमि
0.35
232
निजी भूमि
0.07
227/422
निजी भूमि 232/424
0.53
निजी भूमि
0.39
235
निजी भूमि 230
0.14
निजी भूमि 231
0.11
निजी भूमि
0.22
232/420
निजी भूमि 233
0.30
निजी भूमि
0.25
234
निजी भूमि 237
0.07
निजी भूमि
0.37
142
निजी भूमि 242/2
0.30
निजी भूमि 160
0.20
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 17.93
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2828
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2011
No. F- 10-5-2011 - XVII - Medi . - 2.-In exercise of the Power conferred by the sub - section ( 1) the Section 68 of the Food Safety and Standards Act , 2006 the State Government hereby notifies Additional District Magistrate of each district to be the Adjudicating Officer in his jurisdication for the purpose of adjudication to the offences committed under the Said Act.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला मार्टिन , उपसचिव.
क्र. एफ- 10-5-2011- सत्रह मेडि- 2.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनों के लिये न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश
क्रमांक 3 - खाद्य- 2 -पैंतीस- 2011-9004.-
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए , खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश श्री चतुर्भुज मीणा को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों / विनियमों के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में एतद्वारा नियुक्त करते हैं ।
No. 3 - Food - 2 - XXXV - 2011-9004.-
Bhopal , the 4th August 2011 In exercise of the powers conferred by section 45 of the Food Safety and Standards Act , 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby appoints Shri Chaturbhuj Meena as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August, 2011 .
क्रमांक 3 - खाद्य- 2-पैंतीस - 2011-9003.-
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों / विनियमों के प्रयोजनों के लिये उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर स्थानीय क्षेत्र 2829 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
के लिये एतद्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं : -
नाम
अनुक्रमांक (1 )
(2)
1.
श्री संदीप पाटोदी
2. श्री गौतम भाटिया
3 .
श्री लखन शास्त्री
4. श्री विवके गंगराडे
5. श्री राजेश जायसवाल
6. श्री विक्रम सिंह पंड्या
7. श्री राम सिंह केलकर
8. श्री कृष्ण कुमार तिवारी
9. श्री अशोक शर्मा
10. श्री पदम सिंह शाक्य
11. श्री कृष्ण गोपाल उपाध्याय
Bhopal , the 4th August 2011
No. 3 - Food- 2 - XXXV - 2011-9003.-
In exercise of the powers conferred by the section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety, Madhya Pradesh hereby appoints , after authorization by the State Government , the following Food Inspectors working under the Local Bodies as Food Safety Officers for local areas within their respective jurisdictions for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August, 2011 : -
S.No.
(1)
Name (2)
1. Shri Sandeep Patodi
2. Shri Gautam Bhatia
3. Shri Lakhan Shastri
4. Shri Vivek Gangrade
5. Shri Rajesh Jaiswal
6. Shri Vikram Singh Pandya
7 . Shri Ram Singh Kelkar
8 . Shri Krishna Kumar Tiwari
9 . Shri Ashok Sharma
10. Shri Padam Singh Shakya
11. Shri Krishna Gopal Upadhyay 2830
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2011
क्रमांक 3 - खाद्य-2- पैंतीस - 2011-9005.-
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 05 अगस्त , 2011 से उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों /विनियमों के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये एतद्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं : -
नाम
अनुक्रमांक (1 )
(2)
1. श्री अरविन्द कुमार पथरोल
2. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा
3 . श्री सचिन लोगरिया
4. श्री राकेश कुमार अहिरवाल
5. कु० सुषमा कुमरे
6. कु० निर्मला सोमकुंवर
7.
कु. एडलिन एलिजाबेथ पन्ना
8. श्री भेरू सिंह जामोद
9. कु० देवकी सोनवानी
10. श्री सुरेन्द्र ठाकुर
11 . श्री खुशवंत सिंह सोलंकी
12. श्री राजेन्द्र कुमार काम्बले
13 . श्री शिवराज पावक
14. कु० भावना ठाकुर
15. श्री हीरालाल अवास्या
16. श्री रेवाराम सोलंकी
17. श्री देवेन्द्र कुमार दुबे
18. श्री पंकज श्रीवास्तव
19. श्री अरूणेश कुमार पटेल
20. श्री राजेश कुमार राय
21. श्री शैलेश कुमार गुप्ता
22. श्री अभिषेक बिहारी गौर
23 . श्री राजेश कुमार धाकड़
24. श्री अमरीश दुबे
25 . श्री दिनेश कुमार लोधी
26. श्री संजय गौतम 2831 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
27 .
श्री मनीष कुमार स्वामी
28.
श्री रवि कुमार शिवहरे
29.
श्री अरविन्द कुमार शर्मा
30.
श्री संजय कुमार गुप्ताः
31. श्री ओमप्रकाश साहू
32.
श्री मनोज कुमार रघुवंशी
33. श्री वेद प्रकाश चौबे
34. श्रीमती सोनू तिवारी
35. कु० मयूरी डोंगरे
36. श्री नीरज श्रीवास्तव
37. श्री गोपेश मिश्रा
38.
श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी
39. श्री संदीप वर्मा
40.
श्री राज कुमार शुक्ला
41. श्री लोकेन्द्र सिंह
42.
श्री अनिल कुमार सोनी
43.
श्री राकेश कुमार त्रिपाठी
44.
श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन
45. श्री बसंत दत्त शर्मा
46.
श्री अशोक कुमार कुर्मी
47.
श्री मनीष कुमार जैन
48. श्री वाजिद मोहिब
49.
श्री राकेश कुमार पटेल
50.
श्री पुष्पक कुमार द्विवेदी
51.
श्री विष्णु प्रसाद यादव
52. श्री शिवप्रताप सिंह
53 . श्री अवशेष अग्रवाल
54.
श्री भोजराज सिंह धाकड़
55. श्री नवीन जैन
56.
श्री नीलेश कुमार शर्मा
57 .
श्री संतोष कुमार तिवारी
58.
श्री सतीष चन्द्र मिश्र
59. श्री हर्ष विक्रम सिंह
60. अवनीश गुप्ता
61.
श्री संजीव कुमार मिश्रा
62. श्री विनीत गोयल
63 .
श्री गिरीश राजोरिया
श्री साबिर अली
64.
65.
श्री जयसिंह सिकरवार
66. श्री इन्द्रजीत सिंह
67. श्री अमित गुप्ता
68.
श्री महेन्द्र कुमार वर्मा
[ भाग 1 2832
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
69.
श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा
70 .
श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा
71. श्री मुकेश चौधरी
72.
श्री संजय चौरसिया
73. श्री शीतल सिंह
74.
श्री रूपराम सनोडिया
75.
श्री धीरेन्द्र सिंह जादौन
76.
श्री विष्णुदत्त शर्मा
77 .
श्री आशुतोष मिश्रा
78. श्री संदीप पाटिल
79.
श्री अनिलप्रताप सिंह परिहार
80.
श्री कन्हैयालाल कुम्भकार
81.
श्री जितेन्द्र सिंह राणा
82.
श्री, श्याम सिंह रावत
83.
श्री रामेन्द्र कुमार सोनी
84.
श्री आनंद प्रकाश शर्मा
85.
श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा
86.
श्री कमलेश दियावर
87.
श्री जगदीश प्रसाद लववंशी
88. कु० दीपाली कांगे
89.
श्री ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा
90.
श्री पुरूषोत्तम भाण्डुरिया
91. कु० उर्मिला लाल
92.
श्री शरद चन्द्र साहू
93.
श्री पंकज कुमार घांघरे
94.
श्री ब्रजेश कुमार सिरोमणि
95.
कु० किरण मुक्ता श्रीवास्तव
96. कु ० वन्दना जैन
97.
श्री आशीष कुमार कुलपेहरा
98. श्री सुशील झा
99. श्री राधेश्याम गोले
100. कु० प्रीति राय
101. कु० आशु कुशवाह
102.
श्री गोबिन्द नारायण सरगैयाँ
103.
कु ० योगिता बाजपेयी
104. श्रीमती रीता शुक्ला
105. कु० रेखा सोनी
106. कु० कुदसिया
107 . कु० सीमा पटेल
108.
श्री बने सिंह देवलिया
109.
श्रीमती सविता सक्सैना
110 . कु० शकुन्तला मिश्रा भाग 1 ]
111.
112.
113.
114.
115.
2833 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
श्रीमती वर्षा व्यास
श्री संजय भलराय
कु० प्रभा घुरे
कु० सारिका दुबे
कु० हिमाली सोनपाठकी
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122. कु० रश्मि शुक्ला
श्रीमती कविता राठौर
कु० ममता शर्मा
कु० शशि भारतीय
कु० रीना बंसल
कु० मयंका सक्सेना
श्री सतीश कुमार धाकड
123.
श्री योगेश कुमार डोंगरे
124.
125.
126.
127. श्रीमती किरण सेंगर
कु० साधना सक्सेना
कु० नीतू खरे
श्री पेनेन्द्र कुमार मेश्राम
128.
श्री रामगोपाल मऊटा
129.
130.
131.
132.
133 .
134.
135.
136.
137.
138.
139. कु० माधवी रावत
कु० अलमेलू पी.वी.
कु० सारिका दीक्षित
कु० ज्योति बंसल
कु० निरूपमा शर्मा
कु० सारिका गुप्ता
श्री दिनेश सिंह निम
कु० अर्चना प्रभाकर
कु० कीर्ति मालवीय
कु० माधुरी मिश्रा
कु० कल्पना आरसिया
140.
141 .
कु० प्रीति जैन
श्री सतीश कुमार शर्मा
142.
143 .
144. श्री राजू सोलंकी
श्री धर्मेन्द्र नुनइयां
श्री अखिलेश सिंह गंगवाल
145.
श्री महेन्द्र सिंह सिरोहिया
146.
श्री लखन लाल कोरी
श्रीमती गीता ताण्डेकर
147.
148.
149. श्रीमती दीपा टटवाडे
श्री मुकुन्द लाल झारिया
150.
151.
152. श्री पहलसिंह वालारी
श्रीमती वंदना थागलें
श्री प्रभूलाल डोडियार
2834
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
[ भाग 1 153 . कु० पूजा पुरइया
154.
कु० शारदा विनोदिया
155. कु० लीना नायक
156. श्री सुभाष खेडकर
157 .
श्री रामाजी भलावी
158. कु० टिनेश्वरी ध्रुव
159.
श्री कैलाश वास्केल
160.
श्री आलोक कुमार रावत
161.
श्री राहुल सिंह अलावा
162.
श्री कमलेश जमरा
163.
श्री विनोद कुमार धुर्वे
164.
श्री महेन्द्र कुमार परते
165.
श्री नरसिंह सोलंकी
166.
श्री पंकज कुमार अंचल
167.
श्री दिनेश कुमार गडरिया
168.
श्री अमित कुमार वर्मा
169.
श्री मुकेश कुमार वामनिया
170 .
श्री निकेश कुमार भिडे
1.71.
श्रीमती प्रभा सिंह टेकाम
172. श्री वेलसिंह मोरे
173 . श्री कमलेश डावर
174.
श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री
175 . कु० वैशाली सिंह
176. कु० संध्या मार्को
177. कु० शीला डावर
178. कु० प्रेमलता भावर
179. कु० मंजू वर्मा
180. कु० कीर्ति रावत
181. कु० ज्योति वघेल
182. कु० प्रीति मेडा
183. कु० मीना कुमरे
184.
श्री यशवन्त कुमार शर्मा
185. श्री अमित तिवारी
186.
श्री हनुमान प्रसाद मित्तल
2835 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
No. 3 - Food- 2 - XXXV - 2011-9005.-
Bhopal , the 4th August 2011 In exercise of the powers conferred by the section 37 of the Food Safety and Standards Act , 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby appoints , after authorization by the State Government , the following Food Inspectors working in The Food and Drug Administration , Madhya Pradesh as Food Safety Officers for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulations made thereunder with effect from 05 August 2011 : -
Name
(2)
S.No. (1)
1. Shri Arvind Kumar Pathrol
2. Shri Devendra Kumar Verma
3. Shri Sachin Logaria
4. Shri Rakesh Kumar Ahirwal
5. Ku . Sushma Kumre
6 . Ku . Nirmala Somkuwar
7 . Ku . Adlin Alizabeth Panna
8. Shri Bheru Singh Jamod
9 . Ku . Devki Sonwani
10. Shri Surendra Thakur
11. Shri Khuswant Singh Solanki
12. Shri Rajendra Kumar Kamble
13. Shri Shivraj Pawak
Ku . Bhawna Thakur
14.
15 . Shri Hiralal Awasya
16. Shri Rewaram Solanki
17. Shri Devendra Kumar Dubey
18. Shri Pankaj Shrivastava
19. Shri Arunesh Kumar Patel
20. Shri Rajesh Kumar Rai
21. Shri Shailesh Kumar Gupta
22 . Shri Abhishek Bihari Gour
23 . Shri Rajesh Kumar Dhakad
24 . Shri Amrish Dubey
25. Shri Dinesh Kumar Lodhi
26. Shri Sanjay Goutam 2836
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[ भाग 1 27.
Shri Manish Kumar Swami
28 .
Shri Ravi Kumar Shivhare
29 .
Shri Arvind Kumar Sharma
30.
Sanjay Kumar Gupta
31.
Shri Omprakash Sahu
32.
Shri Manoj Kumar Raghuwansi
33.
Shri Ved Prakash Chobey
34. Smt . Sonu Tiwari
35. Ku. Mayuri Dongre
36.
Shri Neeraj Shrivastava
37 .
Shri Gopesh Mishra
38.
Shri Dharmendra Kumar Soni
39.
Shri Sandeep Verma
40.
Shri Raj Kumar Shukla
41.
Shri Lokendra Singh'
42.
Shri Anil Kumar Soni
43 .
Shri Rakesh Kumar Tripathi
44.
Shri Dharmendra Kumar Jain
45.
Shri Basant Dutt Sharma
46.
Shri Ashok Kumar Kurmi
47.
Shri Manish Kumar Jain
48. Shri Vajid Mohib
49.
Shri Raj Kumar Shukla
50.
Shri Pushpak Kumar Dwedi
51.
Shri Vishnu Prasad Yadav
52 .
Shri Shiv Pratap Singh
53 .
Shri Awshesh Agrawal
54.
Shri Bhojraj Singh Dhakad
55. Shri Naveen Jain
56.
Shri Neelesh Kumar Sharma
57.
Shri Santosh Kumar Tiwari
58.
Shri Satish Chandra Mishr
59 .
Shri Harsh Vikram Singh
60. Shri Awnish Gupta
61.
Shri Sanjeev Kumar Mishra
62 . Shri Vineet Goyal
63. Shri Girish Rajoriya
64. Shri Sabir Ali
65 .
Shri JaiSingh Sikarwar
66. Shri Indrajeet Singh
67 . Shri Amit Gupta
68.
Shri Mahendra Kumar Verma
69 . Shri Neeraj Kumar Vishwakarma 2837 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2011
70 . Shri Rajesh Kumar Vishwakarma
71 .
Shri Mukesh Choudhri
72 .
Shri Sanjay Chourasiya
73 .
Shri Sheetal Singh
74.
Shri RupRam Sanodiya
75.
Shri Dhirendra Singh Jadoun
76.
Shri Vishnu Dutt Sharma
77.
Shri Ashutosh Mishra
78 . Shri Sandeep Patil
79.
Shri Anil Pratap Singh Parihar
80.
Shri Kanhaiya Lal Kumbhkar
81.
Shri Jitendra Singh Rana
82.
Shri Shyam Singh Rawat
83 .
Shri Ramendra Kumar Soni
84.
Shri Anand Prakash Sharma
85. Shri Jagdish Prasad Vishwakarma
86 .
Shri Kamlesh Diyawer
87 .
Shri Jagdish Lawwansi
88 . Ku . Deepali Kange
89.
Shri Brajesh Kuhar Shiromani
90.
Shri Purushuttam Bhanduriya
91. Ku . Urmila Lal
92.
Shri Sharad Chandra Sahu
93 .
Shri Pankaj Ghaghre
94.
Shri Brajesh Kumar Shromani
95.
Ku . Kiran Mukta Shrivatava
96. Ku . Vandna Jain
97 .
Shri Ashish Kumar Kulpehra
98. Shri Sushil Jha
99 .
Shri Radheshyam Gole
100. Ku . Preeti Rai
101.
Ku . Ashu Kushwaha
102.
Shri Govind Narayan Sargaiya
103 . Ku. Yogita Vajpai
104. Smt . Reeta Shukla
105. Ku . Rekha Soni
106. Ku . Kudasiya
107. Ku . Seema Patel
108.
Shri Bane Singh Devliya
109. Smt . Savita Saxena
110.
Ku . Shakuntala Mishra
111. Smt . Varsha Vyas
112. Shri Sanjay Bhalrai 2838
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
[ भाग 1 113. Ku. Prabha Ghure
114. Ku . Sarika Dubey
115. Ku . Himali Sonpathki
116. Ku . Rashmi Shukla
117.
Smt . Kavita Rathore
118. Ku . Mamta Sharma
119. Ku . Shashi Bhartia
120. Ku . Reena Bansal
121 .
Ku . Mayanka Saxena
122.
Shri Satish Kumar Dhakad
123.
Shri Yogesh Kumar Dongre
124. Smt . Kiran Sengar
125.
Ku . Sadhana Saxena
126. Ku . Neetu Khare
127.
Shri Penendra Kumar Meshram
128.
Shri Ramgopal Mauta
129. Ku . Madhwi Rawat
130. Ku . Almelu P.V.
131. Ku . Sarika Dixit
132. Ku . Jyoti Bansal
133.
Ku . Nirupama Sharma
134. Ku.Sarika Gupta
135. Shri Dinesh
136. Smt . Archna Prabhakar
137. Ku. Kirti Malviya
138. Ku . Madhuri Mishra
139. Ku . Kalpna Arsia
140. Ku . Preeti Jain
141.
Shri Satish Kumar Sharma
142. Shri Raju Solanki
143.
Shri Dharmendra Nunaiyan
144.
Shri Akhilesh Gangwal
145.
Shri Mahendra Kumar Sirohia
146. Shri Lakhan Lal Kori
147. Smt . Geeta Tandekar
148. Smt. Deepa Tatwade
149.
Shri Mukund Lal Jhariya
150.
Shri Pahal Singh Valari
151. Smt . Vandna Thagle
152.
Shri Prabhu Lal Dodiyar
153. Ku . Pooja Puraiya
154. Ku . Sharda Vinodiya
155 . Ku . Leena Nayak 2839 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2011
156.
Shri Subhash Khedkar
157.
Shri Ramaji Bhalavi
158.
Ku . Tineshwri Dhruw
159.
Shri Kailash Waskel
160.
Shri Alok Kumar Rawat
161 .
Shri Rahul Singh Alawa
162 .
Shri Kamlesh Jamra
163.
Shri Vinod Kumar Dhurve
164. Shri Mahendra Kumar Parte
165.
Shri Narsingh Solanki
166.
Shri Pankaj Ghaghre
167.
Shri Dinesh Kumar Gadriya
168.
Shri Amit Kumar Verma
169 .
Shri Mukesh Kumar Bamniya
170 .
Shri Nikesh Kumar Bhide
171.
Smt . Prabha Singh tekam
172.
Shri Bel Singh More
173.
Shri Kamlesh Dawar
174.
Shri Surendra Singh Khatri
175. Ku . Vaishli Singh
176 . Ku . Sandhya Marko
177. Ku . Sheela Dawar
178.
Ku . Ku . Premlata Bhawar
179 . Ku . Manju Verma
180. Ku . Kirti Rawat
181 . Ku . Jyoti Baghel
182. Ku . Preeti Meda
183. Ku . Meena Kumre
184.
Shri Yashwant Kumar Sharma
185. Shri Amit Tiwari
186.
Shri Hanuman Prasad Mittal
अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.