Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 02 September 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-09-02.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2011 - भाद्र 11 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. ई - 1-275-2011-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे ( 2000 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा संचालक, संपदा संचालनालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , बड़वानी पदस्थ किया जाता है .

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा कलेक्टर, बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. सकुनिया, राप्रसे ( पी -1992 ) , अपर कलेक्टर , बड़वानी , कलेक्टर, बड़वानी के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-327- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अशोक दास , आयएएस. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को

3073

दिनांक 19 से 28 सितम्बर 2011 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

3074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ- 03-4-2007-तीन. अशासकीय संदर्शकों की नियुक्ति के संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ- 03-04-2007- तीन, दिनांक 27 जुलाई 2011 के अनुक्रम में जारी समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 को राज्य शासन , एतद्वारा निरस्त करता है . विभागीय अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2011 में वर्णित नियुक्तियां यथावत रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. पीटर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011

फा. क्र. 1 (सी ) 14-2009- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ डी.डी.पी. /डी.पी.ओ . को पदानुसार ब्यूरो के प्रकरणों में पैरवी हेतु, विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है .

यह आदेश डी.डी.पी. /डी.पी.ओ . पर लागू होगा जिन जिले में वे पदस्थ हैं .

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 39-2011 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री हीरालाल साहू, भृत्य, जिला स्थापना सतना की सेवाएं यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग, भोपाल में भृत्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

फा. क्र. 1 ( बी) 11-04- इक्कीस - ब( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक दो सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अलंकार वशिष्ठ पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जी वशिष्ठ , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है

फा. क्र. 1 ( बी ) 17-04 -इक्कीस ब ( दो ) . दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक दो सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रविन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र श्री काशी प्रसाद पुरोहित, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, सेवढ़ा नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

फा. क्र. 1 ( बी ) 11-2004 -इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अनिल कुमार पाण्डे पुत्र श्री ब्रजभूषण पाण्डे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ग्वालियर सत्र खण्ड के राजस्व जिले ग्वालियर के लिए अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 15-05-2011 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 93 , 94 ( 2 ) 95 , 96 , 97 ( 1 ) , 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( तेरह ) , ( चौदह ) , ( पन्द्रह ) , ( सोलह ) , ( सत्रह ) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 2 में वर्णित नगर - नेवरी , जिला देवास के खण्डो ( ब्लाकों ) के संबंध में उक्त सारणी के कालम ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5) तथा ( 6 ) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित 3075 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

करता है जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है , जो वाणिज्यक/ औद्योगिक प्रयोजनों और आवासगृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जाती है:-

क्र. समूह एवं नगर का नाम

प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर

प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से

निर्धारण मानक दर

आवासीय

आवासीय

वाणि./औद्यो.

वाणि./औद्यो.

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)

(1)

1

5.25

7.87 नेवरी

04.87

07.31

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. एफ-31-17-2010- सत्ताईस 1.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात्: -

स. क्र.

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली का नाम

ग्रामों की संख्या

कृषक संगठनों की संख्या

विस्तार हेक्टेयर में

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

6

2504.92

1. खजूरी वितरण शाखा रेलवा माईनर, सांगवी माईनर

2. बंजारी वितरण शाखा

3

686.76

1

1

7

1462.34

3. तलवाडा वितरण शाखा ( माइनर एम -1 , एम-3 , एम-6 )

1

5

1462.91

4. तलवाडा वितरण शाखा ( माइनर एम -8 , एम -9 , एम-10 )

1

4

1463.61

5. तलवाडा वितरण शाखा ( माइनर एम -4 , एम-5 , एम-7 )

2

508.56

1 6. तलवाडा वितरण शाखा ( माइनर एम-2 , एस , एम -2 )

1

10

1520.79

7. बांडी वितरण शाखा सनगांव माइनर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

3076

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. एफ- 3-70-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-70-2010 - बत्तीस , दिनांक 26 मई 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित गुना विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल हेक्टेयर

क्रमांक ग्राम

(4) (1) (2)

(3)

1.

सर्वे क्रमांक

ग्राम-कुसमौदा

9.538 हेक्टेयर में से 1.15 हेक्टेयर भूमि कम कर 8.333 हेक्टेयर.

114, 142, 115, 117/2

योग . 8.333 हेक्टेयर ( 2 ) उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)

औद्योगिक

आमोद-प्रमोद

शर्त- आवासीय क्षेत्र एवं मार्ग से संलग्न 30 मीटर चौड़ाई की पट्टी आमोद - प्रमोद उपयोग हेतु सुरक्षित रखी जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस- ब ( एक ) -011 . - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 104 और 104 - A तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3) "104.

उज्जैन

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

उज्जैन

104-A .

नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता

(विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)

उज्जैन सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 104 - A तथा 105 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत् क्षेत्र. ".

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

3077 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) -83-03 - XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010 namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial numbers 104 and 104 - A and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Name of Special Court

Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4) (1)

Name of the CivilDistrict (2)

(3)

"104 .

Ujjain

IVth Additional Sessions Judge , Ujjain

All electricity Area of Civil District , Ujjain of Ujjain Rural ( excluding the jurisdiction of special court at serial number 104 - A and 105) 104-A

Ujjain

IXth Additional Sessions Judge , Ujjain

All electricity Area of Civil District, Ujjain of Ujjain Urban . " .

Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial Jurisdiction .

फा. क्र. 17 ( ई) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 104 और 104 - A तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्रमांक

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

(4)

(1)

(2)

"104.

उज्जैन

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन.

श्री बी.पी. शर्मा , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन. 104-A

उज्जैन

नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

उज्जैन.

श्री राजेश गुप्ता, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन . " .

F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B( one) .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for Serial number 104 and 104 - A and entries relating thereto the following 3078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

[भाग 1 serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Name of Special Court

Name of the CivilDistrict

Name of the Judge of the SpecialCourt (2)

(3)

(4) (1)

"104 .

Ujjain

IVth Additional Sessions Judge , Ujjain

Shri B. P. Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Ujjain .

104-A

Ujjain

IXth Additional Sessions Judge , Ujjain

Shri Rajesh Gupta , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain . " .

फा. क्र. 1-1-88-3006 - इक्कीस - ब ( एक ) -011 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

(2)

स्थानीय क्षेत्र (3)

अनुक्रमांक (1)

"41 .

शाजापुर.".

सेशन न्यायाधीश , शाजापुर

F. No. 1-1-88-3006 - XXI - B ( 1 ) -011 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October , 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 6th November , 2009 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule , for serial number 41 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Sessions Judge/Additional Sessions Judge (2)

Local area (3) S.No. (1)

"41 .

Shajapur ." .

Sessions Judge , Shajapur

फा. क्र. 1-6-89-3055, 3057- इक्कीस - ब ( एक) -011 .- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : --

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा भाग 1 ]

3079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(1)

(2)

" 13 .

श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.

18.

श्रीमती रेणुका कंचन , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय

(3)

(4)

दमोह

दमोह

देवास." .

देवास

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-3055 , 3057 - XXI - B ( 1 ) -011 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April , 1988 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I dated 17th April , 1998 , namely

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for Serial number 13 and 18 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namelay :-

S. No.

Name and Designation of the Judge (1)

(2)

"13 .

Shri Prakash Chandra Mishra , IInd Additional Sessions Judge , Damoh 18

Smt . Renuka Kanchan , IstAdditional Sessions Judge , Dewas

Local area/ Session division Special Court

(4)

(3)

Damoh

Damoh

Dewas

Dewas ." .

This amendment shall come into force form the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 10 अगस्त 2011 क्र. 1250- भू-अर्जन- 11-अनुबंध पत्र का संशोधन.-जिला खरगोन तहसील कसरावद के ग्राम भट्याण बुजूर्ग के महेश्वर जल विद्युत परियोजना की डूब से प्रभावितों के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 34.603 हेक्टर के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत पत्र क्रमांक- 963 - भू- अर्जन-2011 , दिनांक 17 जून 2011 से जारी अनुबंध- पत्र में त्रुटिपूर्ण पृविष्टी का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 के 3080

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

पृष्ठ क्रमांक 2616 , दिनांक 22 जुलाई 2011 पर प्रकाशन हुआ है . जिसको निम्नानुसार संशोधित पृविष्टी पढ़ा जावे :-

सही संशोधित पृविष्टि अनु.क्र. त्रुटिपूर्ण पृविष्टि (2)

(1)

(3)

01. परिशिष्ट -1

परिशिष्ट -1

महेश्वर जल विद्युत परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग के पुर्नबसाहट हेतु.

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग.

शेष पृविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश सागर, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 6872-20 सूत्रीय-2011 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं , डॉ. ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, खुरई में संसद सदस्य (लोक सभा ) सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं :-

धारा 11 ( 1 ) घ श्री अरविन्द सिंह,

सांसद प्रतिनिधि.

निवासी भगतसिंह वार्ड, खुरई, जिला सागर.

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश धार, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 8669- व.लि. - 2011- संशोधित आदेश. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1509-10- व.लि. - 2011 , धार , दिनांक 14 फरवरी 2011 आदेश के अनुक्रमांक-2 अनुसार श्री शंकर सवारी ( छबीने का दूसरा दिन ) वार मंगलवार दिनंक 23 अगस्त 2011 सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, उक्त के संबंध में

[भाग 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1219 -री -1-2011 , बदनावर, दिनांक 19 जुलाई 2011 से अवगत कराया है कि उक्त दिनांक को जन्माष्टमी का त्यौहार होने से तथा बदनावर में उज्जैन के मान से श्री शंकर सवारी निकलने से झांकी निकालने वाले पदाधिकारियों के द्वारा लिखित सूचना देकर निवेदन किया है कि पूर्व में दिनांक 22 अगस्त 2011 को सवारी निकलना थी तथा अगले दिन दिनांक 23 अगस्त 2011 को स्थानीय अवकाश किया गया है , इसमें परिवर्तन किया जावे.

अतः अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर तथा झांकी निकालने वाले पदाधिकारियों के लिखित निवेदन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 अगस्त 2011 को घोषित स्थानीय अवकाश ( सम्पूर्ण बदनावर तहसील क्षेत्र हेतु ) निरस्त कर उनके निवेदन अनुसार अब दिनांक 29 अगस्त 2011 , वार सोमवार को श्री शंकर सवारी ' छबीना ' निकलने पर अगले दिन अर्थात दिनांक 30 अगस्त 2011 को वार मंगलवार को सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए मात्र स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-4 , नियम -8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999 - एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है शेष अनुक्रमांक-1-3 एवं 4 यथावत् रहेंगे .

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

(कलेक्टर द्वारा आदेशित) .

बी. एम. शर्मा, केलक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश मंदसौर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. ब.श्र. - 2011-2248.- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूं :-

जिला सर्तकता समिति, मंदसौर

अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 2 ) ए- जिला मजिस्ट्रेट

2. धारा 13 (2 ) बी-अजा/अजजा के सदस्य : -

सदस्य 1. श्री अशोक निनामा , अजरोटी

ग्राम नांदवेल.

भाग 1 ]

3081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

2. श्री आनंद तंवर, 24 तिलक नगर, मंदसौर. सदस्य 3. श्री रमेशचंद्र अहिरवार, नई आबादी , गुजरदा. सदस्य 3. धारा 13 (2 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ता : - 1. श्री प्रवीण जैन , भावगढ़ सदस्य 2. श्री शंकरलाल पाटीदार, पूर्व सरपंच, सदस्य जवासिया.

3. श्रीमती सचिता नितीन शिन्दे, सदस्य गणपति चौक , मंदसौर.

4. धारा 13 (2 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :-

सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर.

सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मंदसौर

5. धारा 13 ( 2 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य: -

सदस्य जिला अग्रणी बैंक अधिकारी , मंदसौर

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मंदसौर 1. धारा 13 (3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर अध्यक्ष 2. धारा 13 (3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्य :-

सदस्य 1. श्री भेरूलाल पिता कचरू भील,

नि. धुन्धडका.

2. श्री काशीराम मेघवाल , नि. खिलचीपुरा सदस्य

सदस्य 3. श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मण चमार,

नि. धुंधडका.

3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य : -

सदस्य 1. श्री जगदीश पिता रंगलाल, नि. ढिकोला

सदस्य 2. श्री सुरेशचंद्र पिता चम्पालाल पाटीदार, नि. रीछालालमुंहा.

3. श्रीमती उमा गुप्ता पति लाल बहादुर सदस्य 4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य : -

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , मंदसौर .

2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मंदसौर. सदस्य 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर. सदस्य 5. धारा 13 (3 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : - प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर सदस्य 6. धारा 13 ( 3 ) एफ धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी : -

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, गरोठ 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट , गरोठ अध्यक्ष 2. धारा 13 (3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्य :-

सदस्य 1. श्री नरवरसिंह सोनगरा,

निवासी चचावदा पठारी.

सदस्य 2. श्री नंदकिशोर बुन्दीवाल, निवासी बरखेड़ा, लोया.

सदस्य 3. श्री उदयराम मेहर, निवासी भानपुरा

3. धारा 13 (3 ) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य : -

सदस्य 1. श्री सुरेश कुमार धनोतिया ,

निवासी अंत्रालिया.

सदस्य 2. डॉ. कन्हैयालाल कोटवाल, निवासी गरोठ 3. श्रीमती कविता पति अनिलकुमार राठौर सदस्य नि. भानपुरा

सदस्य 4. श्रीमती स्नेहलता गुप्ता, नि. गुराडिया नरसिंह.

4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास के संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,

जनपद पंचायत, गरोठ.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य जनपद पंचायत, भानपुरा .

सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि विभाग,

गरोठ.

5. धारा 13 (3 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -

सदस्य प्रबंधक, सेन्ट्रल को- आपरेटिव बैंक, शाखा गरोठ.

3082

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

6. धारा 13 (3 ) एफ धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मल्हारगढ़ 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ अध्यक्ष 2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्य : - 1. श्री बसंतीलाल पिता रामलाल आर्य , निवासी कनघट्टी. सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता नंदराम गवरी , नि. मल्हारगढ़ . सदस्य 3. श्री धन्नालाल पिता भेरूलाल भील, नि. बही. सदस्य 3. धारा 13 ( 3 ) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य : -

सदस्य 1. श्री राजेश पिता भवानीराम पाटीदार, नि. बूढा.

2. श्री विष्णुदास पिता मांगुदास बैरागी , सदस्य नि. मनासा खुर्द.

3. श्रीमती निर्मला पति शरदकुमार जैन , नि. संजीत. सदस्य 4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य : - 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सदस्य जनपद पंचायत, मल्हारगढ़ .

2. पंचायत निरीक्षक, मल्हारगढ़ सदस्य 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी , सदस्य मल्हारगढ़.

5. धारा 13 (3 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -

सदस्य प्रबंधक, को- आपरेटिव बैंक, मल्हारगढ़

6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़.

[ भाग 1 उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, सीतामऊ 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ अध्यक्ष 2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्य :-

1. श्री शंकरलाल पिता गंगाराम बागडी, नि. रूनिजा. सदस्य 2. श्री रामप्रसाद पिता गोवर्धनलाल जयपाल, नि. तितरोद. सदस्य 3. श्री केगु पिता कुका भील , नि. काचरिया सदस्य 3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य : - 1. श्री विक्रमसिंह पिता प्रभाकरसिंह महुवा सदस्य 2. श्री किशोरलाल पिता सज्जनलाल जैन, नि. सीतामऊ. सदस्य 3. श्रीमती देउबाई पति भंवरलाल राठौर, नि. लदुना. सदस्य 4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य : - 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य जनपद पंचायत, सीतामऊ.

2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण सदस्य विभाग, सीतामऊ.

3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी , सीतामऊ. सदस्य 5. धारा 13 ( 3 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : - प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक, सीतामऊ सदस्य 6. धारा 13 ( 3 ) एफ धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ .

महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर.

3083 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 626 -राजस्व-11 .

सतना, दिनांक 18 अगस्त 2011

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल , जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना

द्वितीय पक्ष सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल ( प्रथम पक्ष) के ज्ञाप क्रमांक एफ- 12-16-2011 - सात- 2ए, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे भिलाई जे . पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना के मेगा सीमेन्ट प्लांट को भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के तहत ग्राम बिरहुली की 2.81 एकड़ निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेगा सीमेंट की रेल्वे सायडिंग के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए भिलाई जे. पी . सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष, भिलाई जे . पी . सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना का डायरेक्टर हूं.

2. भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

3. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

4. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा .

5. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.

6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .

7. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर जो भी कार्यवाही करेंगे, मान्यहोगी.

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा .

10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

3084

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

[भाग 1 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा. 11.

12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी .

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें मान्य होंगी.

हस्ता./- ( सुनील जोशी ) डायरेक्टर

हस्ता./- ( सुखबीर सिंह ) कलेक्टर,

जिला सतना , मध्यप्रदेश.

भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर जिला सतना

साक्षी क्रमांक 1 .

साक्षी क्रमांक-1.

हस्ता./- ( जे. के. चौहान )

हस्ता./- (राजीव दीक्षित ) डिप्टी कलेक्टर, जिला सतना . ( म. प्र. ) साक्षी क्रमांक 2.

साक्षी क्रमांक -2 .

हस्ता./- ( अविनाश कुमार राय )

हस्ता./- ( आर. बी. शर्मा ) सहा. वर्ग -3 कलेक्ट्रेट, सतना.

भाग 1 ]

3085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 4- अ-82-09-10- भू.अ.अ. 10 , जबलपुर, सात - 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

नं. बं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.154 (1) जबलपुर

(2) जबलपुर

(3) ग्वारीघाट नं.बं. 603 प.ह.नं. 23/27

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) खारीघाट से साईंधाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स. सं. क्र. 1 जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 15 जुलाई 2011

क्र. 2525 - भू- अर्जन - 2010- राजस्व प्र. क्र.- ए- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकानों के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

506.69 (4) (1) झाबुआ

(2) पेटलावद

(3) सुखनेड़ा, धोलीखाली, केशरपुरा, बोरघाटा, भेरूपाड़ा

योग .. 506.69

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माही मुख्य बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2) सिरोंज

0.343 (1) विदिशा

इमलानी

0.139

चुनियाखोह

3.844

कांकरखेड़ी

योग .. 4.326

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2) के

का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत इमलानी से ऐंचदा मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, विदिशा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 17 अगस्त 2011

प्र. क्र. अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) विदिशा

7.907 (2) बासौदा

(3) हरगनाखेड़ी

4.711

शिवरामपुर

7.416

मलकपुर

आटस

7.749

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के

का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी बासौदा. सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी बासौदा. सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी बासौदा. सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी बासौदा. सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है:- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्र. क्र. 14- भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

देवरा खेरा

(4) 12.800 टीकमगढ़ निवाड़ी

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )

निवाड़ी.

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) ग्राम देवरा खेरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 15 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, संन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4)

टीला

6.400 टीकमगढ़ निवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )

निवाड़ी.

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम टीला की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 3088

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

[भाग 1 उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

पोहा भाटा

18.328 टीकमगढ़ निवाड़ी

( 2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम पाहाभाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17 - भू-अर्जन-2011 :- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ' भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 9.600 (2) निवाड़ी

(1) टीकमगढ़

(3) विहारीपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

(6) (5) निवाड़ी. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3) ग्राम विहारीपुरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 18 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4)

पोहा खास

13.144 (1) टीकमगढ़ निवाड़ी

(2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

(6) (5) निवाड़ी. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3) ग्राम पोहा खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

3089 प्र. क्र. 19 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) 4.429 (1) टीकमगढ़ निवाड़ी कुलुवा खास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(

3 ) ग्राम कुलुवा खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) टीकमगढ़

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 6.592 (2) निवाड़ी

(3) नयाखेरा

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) निवाड़ी. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम नयाखेरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) टीकमगढ़

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 24.688 (2) निवाड़ी

(3) निवाड़ी खास

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

(6) वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम निवाड़ी खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 22 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

4.501

कुलुवा भाटा

टीकमगढ़ निवाड़ी

(

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम कुलुवा भाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4)

13.600 (2) निवाड़ी कैना

(1) टीकमगढ़

(

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम कैना की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4)

28.880 (1) टीकमगढ़

(2) निवाड़ी निवाड़ी भाटा

अनुसूची

( 2 ) के

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

निवाड़ी.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम निवाड़ीभाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 1229- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) परसनियां

(2) चन्दला

(4) 1.980 (1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौंड़ी.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर , दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 1010 - भू-अर्जन-देपालपुर - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.194 (1) इन्दौर

(2) देपालपुर

(3) उजालिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण केपहुंच मार्ग के निर्माण बावद.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (5) सेतु निर्माण संभाग , इंदौर.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3092

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 1162- भू-अर्जन- भू-अर्जन प्र . क्र. अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार

(2) मनावर

(4) 0.521

(3) इशकपुर खेडी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी . नहर संभाग, धामनोद.

(6) ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली के चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन अधिकार, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस . पी . नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1174- वाचक - प्र. क्र.-अ- 82-2011-2012-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1) धार

मनावर

0.170

कल्याणपुरा (पूरक) प. ह. नं. 36/106

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30 , मनावर.

ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 11 की आर. डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर. माईनर आर. डी. 780 से 4950 मी. तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3093

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. 1179 - वाचक- प्र. क्र.-अ-82-2010-2011 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 0.920 (1) धार

(2) मनावर खेड़ीहवेली (पूरक प्रकरण ) प. ह. नं. 61

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 30 मनावर.

(6) ओंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 132605 मी. से 133285 मी. तक मुख्य नहर तथा डायरेक्ट माईनर क्र. 67 एवं 68 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बुरहानपुर , दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र.-क-वाचन- भू-अर्जन- 2011.- प्रकरण क्रमांकअ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) के उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग में करने के लिये प्राधिकृत करती हूँ : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 7.96

(3) रईपुरा

(2) बुरहानपुर

(1) बुरहानपुर

2.74 बुरहानपुर फतेपुर

बुरहानपुर

सकल योग 10.70

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बनिया नाला तालाब निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर.

बनिया नाला तालाब निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.

नोट. अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा , प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3094

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 1285 - भू-अर्जन- 2011-12- रीवा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 0.108 (1) सतना

(2) रघुराजनगर

(3) उसरहा कोठार (रामस्थान)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर, संभाग क्र. 2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आनेवाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1287 - भू- अर्जन- 2011-12 - रीवा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) सतना

(4) 0.13 (2) रघुराजनगर

(3) खम्हरिया पयासियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर, संभाग क्र. 2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आनेवाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 12925 - भू- अर्जन- 2011- नरसिंहगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित भाग 1 ]

3095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.563 (1) राजगढ़

(2) नरसिंहगढ़

(3) रूगनाथपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मोतीपुरा तालाब अंतर्गत स्पिल चैनल कार्य हेतु भूमि.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म. प्र. ) .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर दिनांक 20 अगस्त 2011

प्र. क्र. 08 - अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.96 (1) मंदसौर

(2) गरोठ

(3) बासगोन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बासगोन तालाब योजना (पूरक प्रकरण) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मन्दसौर दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 4 - अ- 82-10-11- क्र. 118. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3096

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

23.22 मंदसौर

मगराना

मल्हारगढ़

2.252

रतन पिपल्या

1.19

सुथार बोलिया

योग . 26.662

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री ,

रतन पिपल्या तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

जल संसाधन संभाग,

मंदसौर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 4224 - भू- अर्जन - 2011 - प्र. क्र. 6 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) ताल

34.69 रतलाम

1. खराबड़ी

0.23

2. खेजडिया गुजरान

10.40 आलोट 1. चारखेड़ी

योग .. 45.32

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.

बरखेड़ा खुर्द तालाब योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4226 - भू- अर्जन - 2011 - प्र . क्र. 7 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भाग 1 ]

3097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः ---

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(4) (1)

(3)

रतलाम

(2) जावरा

37.01 2.20

1. पेलादड़ी 2. देहरी

योग .. 39.21

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

पेलादड़ी तालाब योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 304-11-12 - प्र. क्र. 01-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा क्रमांक

अर्जित किया गया

कुल रकबा हेक्टेर में रकबा

(4) (1) रायसेन

(3) सेमराखास 156

(2) सिलवानी

3.052

157

2.140

139/3/1 0.919

318/154 0.460 0.460

155 0.551 0.551

319/155/1/1 2.023

319/155/2/1 4.375 4.375

139/2

319/155/2/2 2.023 2.023

139/2

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

3.052

(6) बांध के डूब क्षेत्र हेतु

0.500

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

0.919

2.023 3098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 136

1.882

1.882

138

1.594 1.594

134

0.121 0.121

1.842 1.842

129/1 , 131

1.841 1.841

129/2 , 131

130

0.425

0.425

0.809

132/1/1 0.809

0.551 0.551

132/1/2/1

0.551 0.551

132/1/2/2

0.202 0.202

132/1/2/3

0.162 0.162

132/1/2/4

132/1/2/5 0.162 0.162

0.121 0.121

132/1/2/6

0.162 0.162

132/1/2/7

132/2

2.725

2.725

128/1

0.725 0.725

0.384

128/2

0.384

126

1.156

1.156

127

0.611

0.611

123/1

0.396

0.396

123/2

0.397

0.397

122

1.028 1.028

0.295

119

0.295

291/10

1.477

1.477

292/9/1 0.482 0.482

0.036

292/9/2 0.036

293/9

0.534 0.534

1.400

294/9

1.400

1.100

295/9

1.100

296/9

1.234

1.234

298/9

0.421

0.421

297/9

1.356

1.356

1.011

299/9

1.011

1.307

1.307

9/2 3099 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

0.400

0.802

9/3, 8/5

0.400

9/6

0.890

0.809

139/3/2 0.809

रायसेन

0.704 0.704

सिलवानी जामनपानी 40

0.200

0.615

41

46

0.323

1.323

0.150

43

0.841

212/34

0.526

0.526

0.531

213/37 0.531

34

1.003 1.003

37

0.646

0.646

38

0.890

0.890

39

1.330

2.667

3.023

31

3.023

1.996

32

1.996

33

4.338

4.338

207/89 0.324 0.324

51

0.644 0.300

4.047 3.023

52, 28/2/1

214/52

28/1

2.039

2.039

1.032

26

1.032

0.854

27

0.854

29

1.538

1.538

23

1.951

1.951

1.570

1.570

24,25

0.486

208/30 0.486

1.153

1.153

209/30

210/30

0.607

0.607

211/30 1.092 1.092

4.763 3.027

52, 28/2/2 /

214/52

87.747 78.668

योग

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 25 अगस्त 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. 10 - पत्र क्र. 928 - भू-अर्जन-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सतना

बेरमा

0.244 मैहर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न. घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.

नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन - प्र.क्र. 10 - पत्र क्र. 929 - भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना मैहर

0.379

मानपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.

नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ . 10- पत्र क्र. 930 - भू-अर्जन-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) भाग 1 ]

3101

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) सतना मैहर

0.008

गहवरा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , न. घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.

नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 10- पत्र क्र. 931- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सतना

0.145 मैहर

जीतनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न. घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07 , सतना.

नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 484- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र.- 04-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 3102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

देवास

9.83 टोंकखुर्द मोहम्मदखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, देवास.

जनोली तालाब योजना के अंतर्गत डूब में ग्राम मोहम्मदखेड़ा की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

क्र. 490 - भू- अर्जन - 2011 - प्र.क्र. - 05 - अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

9.87 टोंकखुर्द बिजेपुर- सेकली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, देवास.

जनोली तालाब योजना के अंतर्गत डूब में ग्राम बिजेपुर - सेकली की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3103 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 15 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित' किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.607

63/1/2

भोपाल बैरसिया/ भोपाल भैसखेड़ा

0.607

63/1/1

50/2

0.793

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

39/2

0.202

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

0.243

470/399/2

401/7

0.429

401/2

0.542

33/1/2

0.405

0.760

191

62/1/2

0.057

1.012

62/2

70/1

0.809

2.382

59/2

1.927

57/1

59/1

2.382

0.612

199/1/1

41/2

0.628

2.172

35, 40/2/2

77/1

1.619

75/1

1.619

457/417/3

0.303

25/1/2

0.607 3104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

194/1

1.619

197/1/1

0.660

197/1/2

0.659

305/2/1

0.196

305/2/2

2.023

306/1

3.521

282/2

0.929

305/1/1

0.529

283/1/1

0.241

283/1/2

0.506

421/2/1

1.295

421/2/2

1.619

421/2/3

1.760

457/417/2

0.445

0.510

25/3 , 26/2

27/2

0.304

73/2

1.136

62/1/1

2.630

278

0.717

1.350

262

403/1

3.649

202/1

0.405

401/10

0.809

401/5

0.643

199/1/2

0.294

307/1

0.405

203/1

0.405

456/417/1

0.607

456/417/2

0.202

27/2

0.304

44/2/1

0.951

44/2/2

0.951

421/1

1.501

47/1/1

1.981

47/1/2

1.981

285

2.566

270/2

1.219

419/4

0.178

419/7

0.587 3105 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(6) (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

417/1 / 1 क

0.343

420/1/1

0.262

486/260/2

1.703

20

0.938

23

0.890

419/3

0.174

0.587

419/8

419/6

0.178

0.534

419/9

0.202

419/2

401/3

0.429

401/8

0.539

419/5

0.178

0.587

419/10

401/6

0.539

0.429

401/1

0.405

283/1/3

1.453

471/305/283

305/1/2

0.929

1.169

282/1

0.809

401/9

401/4

0.643

73/1

1.142

1.206

60

0.164

457/417/1

417/1/ 1ख

0.344

0.405

417/1/2/2

420/1/2

0.263

0.202

419/1

417/1/2/1

0.486

420/2

0.321

2.280

424/5

424/4

2.140

424/1/1

1.619

424/3/1

424/3/3

1.376

कुल योग 88.872

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 348 - भू- अर्जन - 2011 - संशोधित अधिसूचना.- इस कार्यालय द्वारा क्रमांक 01-अ- 82- बेरखेड़ी- 10-11 . बेरखेड़ी जलाशय हेतु भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज में दिनांक 17 जून 2011 को भू-अर्जन की अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन कराने हेतु प्रारूप भेजा गया था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांक एवं रकबों में भिन्नता पायी गयी है . इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा

अर्जित

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल रकबा रकबा

46/5

1.999

46/5

1.594

1.218 1.220

124/2 124/2

44/2/3/2/2

44/2/3/2/2

1.273 0.809

44/2/3/2/1

44/2/3/2/1

0.405 0.405

46/2

1.821

46/2

1.619

48/2/5/1

0.486 0.267

48/2/5/1

48/2/5/2 48/2/5/2

0.971 0.534

0.971

48/2/5/3

0.534

48/2/5/3 48/2/9/1

1.823 1.823

48/2/9/1 50/2

0.848 0.202

50/2

5.754

116/2/2

1.700

116/2/2 48/3

48/3

0.085 0.085

48/2/2/2

0.202

48/2/2/2

1.214

60.048

कुल योग .

अनुसूची भूमि का विवरण ग्राम- बेरखेड़ी, तह. गैरतगंज प. ह. नं. 15

संशोधित जो प्रकाशित होना है

स्वदेश दिनांक 27 जून 2011 एवं सांची परिक्रमा में दिनांक 28 जून 2011 में प्रकाशित किये गये खसरा क्रमांक एवं उनका रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

कुल रकबा

अर्जित रकबा कुल रकबा

1.594 1.999 1.594

46/5

1.999

124/2

1.218 1.218 1.218 1.220

44/2/3/2/2

0.809 1.273 0.809

1.272

44/2/3/2/1

0.404 0.404 0.405

0.405

0.809

46/2

1.821 1.821 1.619

0.267

48/2/5/1

0.486 0.202 0.486

0.405

0.971 0.971

48/2/5/2

0.535

48/2/5/3

0.405 0.971 0.534

0.971

1.821 1.821 1.823 1.823

48/2/9/1

0.202

50/2

0.841 0.848 0.202

116/2/2

5.754 2.792 5.754 1.700

0.085

0.085

विलोपित

0.202

1.214

विलोपित

64.480 60.048

कुल योग .

कुल योग

नोट. ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बेरखेड़ी तालाब निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. 1010- भू-अर्जन- औ.एस.पी.- 2011 - संशोधित उद्घोषणा- भू-अर्जन प्र. क्र. 9 -अ- 82-10-11.- कार्यालय पत्र क्रमांक 603- वाचक- प्र.क्र . 093-82-10-11 धार, दिनांक 3 मई 2011 ग्राम मांडवी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 2.492 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( सन् 1894 क्रमांक - एक ) की धारा 6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1636 पर दिनांक 13 मई 2011 के अंक तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः आवंतिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में तथा पत्रिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 13085/11 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे .

ग्राम मांडवी

संशोधित प्रविष्टि पूर्वमें प्रकाशित

खसरा नं . रकबा हे. में

खसरा नं. रकबा हे. में 74/1ख

0.200 हे.

74/1 ख/3 0.200 हे.

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

धार , दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 8510 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

( ग) ग्राम- माधवपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.500 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे . में ) (2)

सर्वे नं. निजी (1) 210/4

0.500 योग : 0.500

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 8515 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- कल्याणसीखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.427 हेक्टेयर .

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

54/3/2

0.115

55

0.387

56

0.700

69

0.366

94/1

0.271

94/2

0.147

106/1

0.073

107/1

0.305

108/1

0.063

योग : 2.427

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना हेतु पहुंच मार्ग निर्माण से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

3108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

धार , दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 69- वाचक प्र.क्र. अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- जोतपुर ( पूरक )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.512 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी

(1)

अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

117/2

योग : 0.512 0.512

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना कौ मुख्य नहर की आर. डी. 130375 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- सिरोंज

(ग) ग्राम-प्यासी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.253 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में ) (1) 5,8

(2) 0.253 योग : 0.253

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम प्यासी में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत अनूपपुर महाराजखेड़ी चौराहा से चौपना प्यासी झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 1251 - भू-अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 112-05-कोर्ट-11 , इन्दौर, दिनांक 28 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन भाग 1 ]

3109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(ख) तहसील - महेश्वर

( ग ) ग्राम- भट्याण बुजूर्ग ( पुनर्वास हेतु)

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 34.603 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

1.527

588/1

588/2

2.152

588/3

2.363

588/4

1.222

589/1

1.922

0.769

595

596/1

1.327

596/2

2.703

596/3

2.088

597

2.711

598

3.238

600

0.611

601/1

1.416

601/2

1.416

602

1.546

604/1

1.436

604/2

0.567

605/1

0.732

605/2

4.857

योग : 34.603

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग के पुनर्बसाहट हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर , जिला खरगोन , 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय , खरगोन, 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4 - महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1269 - भू-अर्जन-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- जलखां

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.628 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.040

5/1

5/2

0.263

6/1

0.162.

0.081

8

0.253

9/1

0.324

11/2

0.243

0.020

12/1

13/1

0.182

0.040

13/4

0.081

18/4

0.081

19

0.344

22

0.750

24

26/1

0.121

0.250

26/2

0.320

26/3

26/4

0.460

0.620

26/5

0.780

26/6

0.390

26/7

26/8

0.243

26/9

0.953

0.024

28/6

0.040

28/7

0.010

28/8

33

0.971

0.547

39

0.080

70/1/2 3110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

70/3

0.008

70/4

0.126

70/5

0.227

70/6

0.392

70/7/1

0.175

70/8

0.121

0.040

70/9/1

70/9/2

0.040

0.050

70/10

70/11

0.008

110/1

0.405

112

0.121

114/1

0.223

115/6

0.041

127/1

0.020

129/1

0.284

174/1

0.365

312

0.215

313/1

0.164

313/2

0.405

314/1

0.020

314/2/1

0.065

314/2/2

0.061

314/3

0.243

338/6

0.506

343/5

0.405

343/8

0.008

346

1.217

योग : 14.628

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 10 अगस्त 2011

प्र. क्र. 235 - भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 4304- एफ-47-11 - री -1, उज्जैन, दिनांक 31 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) से 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील - बड़ौद

(ग) ग्राम- मदकोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 263.22 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

63

0.02

0.25

67

725

0.41

0.48

732

733

2.65

739

0.49

740/1

0.48

810

0.27

825

0.25

0.43

68

69

1.25

0.83

742

773

0.40

782

0.41

0.12

823

70

0.36

100

0.01

0.28

155 भाग 1 ]

3111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2) 252

0.13 728

0.59 734

0.06 744

0.08 745

0.31

0.33 746

754

0.51 772

0.37 71

1.95 103

0.15 105

0.06 112

0.07 133

0.50

0.13 137

143

0.07 150

0.21 153

0.28 157

0.28 160

0.51 245

0.19 251

0.11 256

0.09 721

0.25 731/1

0.38

1.00 750

764

0.12 770

0.90

0.07 798

803

0.46 824

0.12 749

0.39 72

0.04 73

0.04 84

0.80 74

0.04 86

0.23 210

0.18 75

0.06 169

0.46 202

0.04

(2)

(1)

76

0.06

79

0.13

0.35

192

0.05

193/1

719/2

0.57

722/1

0.48

0.20

722/2

724/1

0.12

724/2

0.13

201

0.43

0.20

206/2

212/1

0.03

77

0.13

193/2

0.04

0.09

195

209

0.18

78

0.13

815/3

0.40

0.17

80

190

0.34

0.17

81

0.35

191

82

0.49

83

0.25

85

0.41

87/1

0.36

87/2

0.35

0.24

88

0.24

89

0.20

90

170

0.03

0.20

91

1.38

92

794

0.22

1.39

802

899

0.92

0.67

901

135

0.26

788मी

2.32

800

0.71 3112

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2) 822

0.91 826

0.54 93/1

0.50

0.06 188

93/2

0.50 101

0.13 106

0.06 115

0.06 131

0.50 138

0.13 142

0.21 149

0.21 244

0.34 254

0.12 255

0.23 735

0.07 796

0.07 751

0.75

0.12 765

0.59 769

0.07 790

804

0.46 102

0.14 107

0.05 111

0.07 134

0.50 146

0.51

0.22 147

152

0.13 243

0.34 748

0.22 752

0.50 161/2

1.45 774

0.59 778

0.12 786

0.46

0.07 793

799

0.07 741

0.22 1819

0.30

[भाग 1 (1)

(2)

1830

1.11

0.47

1832

1834

1.16

1915

0.10

1835

1.54

0.02

1836/1

0.15

104

0.05

108

0.06

114

0.50

132

139

0.13

0.70

140

145

0.28

148

0.22

164

0.39

753

0.44

771

0.31

0.12

779

0.46

785

0.07

797

109

0.80

0.02

113

119

0.75

0.24

120

128

0.54

2.20

788 मी

154

0.85

0.40

136/1

0.42

141

1.20

159

0.21

161/1

162

0.98

163

0.60

0.40

755

0.33

758/2

158/2

0.40

0.15

736/1

757/1

0.15

0.01

144

759

0.11 भाग 1 ]

3113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(2) (1)

767

0.28 757/2

0.16 760

0.11 766/1

0.35 756/2

0.12 151

0.28 156

0.28 250

0.13 775

0.73 783

0.41 730/1

0.39 731/2

0.20 743

0.39 738

0.51 -165/1

0.82 165/2

0.08 166

0.26 167

0.08 168

0.26 174

0.52 171

0.03 172

0.66 205

0.24 173

0.23 519

0.03 522

0.03 200

0.39 176

0.10 177/1

0.23 814/1

0.31 815/2

0.51 204

0.12 177/2

0.23 237/2

0.08 718/2

0.52 814/2

0.31 815/4

0.51 203

0.12 178

0.33 179

0.33 (1)

(2)

180

0.18

194

0.09

0.71

181/1

181/2

0.71

906/1

0.47

3.51

915/1

955/1

0.95

916/1

0.26

1804/1

0.25

0.62

1810

1811

1.48

917

0.39

0.83

918

182/2

0.13

0.07

183.

184

0.08

0.09

185

0.10

186

187

0.13

189

0.08

0.13

237/3

206/1

0.12

207

0.21

208

0.02

0.24

211

0.11

376

488

0.05

0.05

487

0.01

481

486

0.06

492/1/2

0.06

515

0.31

0.03

520

0.06

524

0.21

526

527

0.20

0.15

638/2

639/2

0.02

717

0.24

709

0.02 3114

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

0.65 816

720

0.02 726

0.77 776

0.99 780

1.10 784

1.28

0.22 795

809

0.72 747

0.97 805

0.28 818

0.88 737

0.09 729/1

0.24 730/2

0.20

0.30 729/2

740/2

0.18 729/3

0.05

1.27 736

756/1

0.12

0.90 787

0.22 789

761

0.11 762

0.11 781

1.10 821

0.63 801/1

0.71 801/4

0.28 808

0.08 777

0.99 136/2

0.45 813

1.28 820

0.95

0.69 801/2

806

0.98 812

0.21 827

0.31 819

0.80 830

0.44 834

0.70 832

1.08 (1)

(2)

0.41

837

0.03

840

0.64

838

853

1.44

0.60

2083/1

0.04

839

854

0.96

2084

1.93

855

0.36

0.27

857

867

0.52

0.62

871

0.58

858

0.21

866

870

0.52

1.15

831

835

0.59

859

0.69

0.65

863/2

0.65

864/2

860

1.25

0.31

861

868

0.66

2.67

886/1

862

0.31

3.12

869

0.45

863/1

1.80

872

864/1

0.45

865

1.87

3.73

907

3.73

908

915/2

0.30

0.09

911

0.09

913

0.42

914

0.25

916/2

1.58

935

937

0.88

0.07

952 भाग 1 ]

3115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2) 1807

0.41 1809

2.10 906/2

0.46 912

0.09 946

0.48 949

0.07 950/2

0.21 947

0.48 873

0.62 874/1

0.52 886/2/1

0.07 886/3/1

0.04 885/2

0.48 / 874/2

0.52

0.08 886/2/4

886/3/4

0.04 885/1

0.85 874/3

0.52 885/4

0.48 886/2/3

0.08 886/3/3

0.03 874/4

0.53 886/3/2

0.04 885/3

0.47 886/2/2

0.07 875

1.06 877

2.03 878

0.80

0.80 879

882

0.92 887

4.38 883

3.35 884

1.09 888

0.55 889

4.98 890

0.13 891

2.06 929

0.34 925

0.89 1828

0.33

(2)

(1)

2.17

892

1827

0.32

926

0.89

930

0.33

0.07

893

894/1

0.57

0.78

900/1

1817

0.43

1814

0.31

0.58

894/2

900/2

0.25

1824

0.80

1822

0.21

2.18

895

928

0.39

932

0.34

0.50

933

1825

0.32

0.04

896

0.12

1837

897

2.26

0.89

927

0.33

931

0.32

1826

898

0.57

1.20

902

1823

0.21

1812/2

0.50

0.40

904

905

1.24

0.23

2094

906/4

2.43

941

5.42

1821

0.48

0.03

919/1

919/2मी

0.20

950/3

0.24

920

0.15

0.72

921

924

1.10 3116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2) 922

0.96 923

0.02 934

0.05 938

4.08 939

0.64 942

0.63 1816

0.31 936

2.43 943

1.31 945/1

0.47 945/2

0.05 1806

0.13 1808

0.43 951

0.24 953

0.89 906/3

0.47 944

0.77 950/1

0.45 948

0.29 954

1.50 1803/2

0.04 1804/3

0.10 2085

0.81 2086

0.57

0.47 1831/1

1803/2111

0.18 2083/2

0.08 2087/1

0.25 1804/2

0.16 1812/1

3.29 2093

3.41 1813

0.32 1818

0.42 1820

0.21 941/2110

0.20 2092/1

0.19 2095

0.49 2096/1

0.23 1845

0.29 1836/2

0.03 1846

0.22 (1)

(2)

1044

0.20

1050

0.43

2090

0.35

0.29

2092/2

2088

1.17

0.66

788मी

0.07

791

0.07

732

723

0.05

815/1

0.12

815/5

1.40

763/2

0.26

766/2

0.60

756/3

0.24

836

0.87

1042

0.30

2087/2

1.23

727

0.41

0.27

811

0.07

2091/1

0.05

489

1815

1.61

2082

1.05

521

0.03

0.03

523

0.36

492/1/1

0.22

2096/2

0.25

158/1

768

0.58

801/3

0.99

807

0.63

180/2107

0.23

88/2106

0.24

175

0.40

716

0.03

1831/2

0.25

0.40

919/2 मी

98/2

0.23

1833

0.22

योग : 263.22 भाग 1 ]

3117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण क्षेत्र, डूब क्षेत्र, स्पील एवं एप्रोच चैनल, डिस्पोजल एरिया हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) , का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग आगर , बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. क 6553 - भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- शाहगढ़

(ग) ग्राम - ततरवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.40 हे.

खसरा नं .

(1)

रकबा (हे. में) (2)

319

0.08

320/1

0.10

320/2

0.45

321

0.05

0.40

335

336

0.06

337

0.15

340

0.05

359

0.20

361/1

0.03

361/2

0.03

(1)

(2)

0.03

361/3

0.07

361/4

362/1

0.09

0.08

362/2

377/2

0.05

0.16

378

379

0.08

0.46

380

0.05

381

0.05

394

543

0.12

544

0.21

545

0.02

546/1

0.10

546/2

0.04

0.03

546/3

546/4

0.07

0.07

549

554/1

0.02

3.40

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1272 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक 3118

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील -रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- भैंसरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.527 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टे. में ) (2)

1861

0.043

1862

0.075

1878

0.009

1879

0.019

1881

0.010

1882

0.008

1883

0.040

1885

0.030

1886

0.008

1887

0.017

1889

0.060

1890

0.132

1891

0.060

1892

0.016

योग : 0.527

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 446 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र.- 3-अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील-सोनकच्छ

(ग) ग्राम- पीपलरावां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.090 हेक्टर

सर्वे नं.

(हे. में)

प्रभावित क्षेत्रफल (2)

(1) 2563/3

2.090

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम पीपलरावां, तहसील सोनकच्छ में उपमण्डी की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण होने से.

(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र.- 01-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/2011 /प्रकरण क्र. 1 /2011-12/दिनांक भाग 1 ]

3119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

18-5-2011 में संशोधन करते हुए भू- अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- पहाड़ी वख्शी , पटवारी हल्का नं. 61 , (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.099 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3) 39/1048

0.845

0.845 39/2

1.538

1.538 40

0.287

0.287 41

0.882

0.882 42

0.142

0.142 43

0.405

0.405

योग 4.099

4.099 3

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.- बंजारी तालाब योजना.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- 2011 - प्र.क्र.- 2-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/2011 /प्रकरण क्र. 1 /2011-12/दिनांक 18-5-2011 में संशोधन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम- बंजारीपुरा खास

पटवारी हल्का नं. 60.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.902 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

46/1627

0.486

0.486 277

0.093

0.093

278

0.085

0.085

0.186

0.186 281

282

0.166

0.166 283

0.299

0.299 284

0.186

0.186

285

0.202

0.202 286

0.032

0.032

287

0.170

0.170

0.158

0.158 591/1

0.109 290

0.109

311

0.085

0.085

0.097 313

0.097

314

0.109

0.109 315

0.097

0.097 316

0.077

0.077 344

0.781

0.781 345

0.101

1.003

346

0.210

0.210

0.348

347

0.348

0.121

0.121 348

0.117

0.117 349

350

0.065

0.065

0.024

0.024 351

353

0.089

0.089

354

0.069

0.069

0.320 355

0.320

356

0.202

0.202 357

0.142

0.142

360

0.089

0.089

361

0.162

0.162 362

0.194

0.194

0.057

0.057 363

354

0.166

0.166

0.183 365

0.183 3120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(3) (1)

(2)

366

0.186

0.186 367

0.154

0.154 368

0.219

0.219 369

0.146

0.146

0.134 370

0.134

0.049 371

0.049

0.040

0.040 372

0.036 373

0.036

374

0.044

0.044 375

0.057

0.057

0.097

0.097 376

379

0.841

0.841 380

0.308

0.308

0.150

0.150 383

0.250 384

0.510

385

0.166

0.100

0.057

0.057

386

0.178

0.178 387

388

0.235

0.235

0.255

0.255 389

390

0.251

0.251 400

0.364

0.364

0.032

401

0.032 405

0.336

0.336

0.198

0.198 406

407

0.081

0.081 408

0.093

0.093 409

0.125

0.125 410

0.097

0.097 414

0.470

0.085 415

0.077

0.077 566

0.151

0.151 567

0.028

0.028

0.125 568

0.125

569

0.016

0.016 571

0.028

0.028 572

0.036

0.036

0.263 573

0.263

574

0.004

0.004

0.032

0.032 575

576

0.321

0.321 577

0.028

0.028

(3)

(2)

(1)

0.012

0.012 578

0.081 579

0.081

0.061

580

0.061

0.299 581

0.299

0.32

0.32 592/1

0.012

0.012

593/1

0.012

0.012

593/2

0.172

0.344

597

0.199

598/1

0.199

0.101

0.101

598/2

0.081

0.081 599/1

0.040

0.040 599/2

0.040 600

0.040

0.255

0.255

601

0.186

0.186 602

0.170 610

0.170

1.160 635

1.360

0.146

0.146

638

0.073 640

0.073

0.081

0.081 641

0.522

813

0.125

0.146

0.146

814

1.068

0.225 815

0.081 816

0.081

0.341 818

0.341

0.057

0.057 819

0.008 820

0.008

0.024

0.024

858

0.040

0.040

861

0.283 4/2

0.283

0.089

0.089 4/3

0.085

0.085

5/2

0.474

0.874

8

0.202

0.202

9/2

0.205

0.405

9/3

0.134

0.134

0.809

0.809

11/2

0.879 13

0.879

0.328 14

0.328

0.040

0.040 15

0.053

0.053 16

0.186

0.186 17 भाग 1 ]

3121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 17/1564

0.089

0.089 18

0.113

0.113 19

0.336

0.336 20

0.223

0.223 21

0.721

0.721

0.008

22

0.008 23

0.081

0.081 24

0.081

0.081

25

0.016

0.016

26

0.053

0.053 27

0.020

0.020 28

0.348

0.348 28/1565

0.194

0.194 28/1566

0.045

0.045 28/1567

0.045

0.045 29

0.028

0.028 30

0.295

0.295 31

0.433

0.433 32/1

0.486

0.486 32/2

0.320

0.320 33/1

0.445 33/2/1

1.000

0.500 33/2/2

0.526

0.526

34/2/1

0.539

0.539 343/3

1.214

0.405 36

0.251

0.251 37

0.320

0.320 38

0.028

0.028 42

0.583

0.583 43

0.024

0.024 44

0.368

0.368 45

0.109

0.109 46

0.486

0.486

योग : 28.902 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं.- बंजारी तालाब योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. - 03-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/ 2011 /प्रकरण क्र. 1 / 2011-12/दिनांक 18 मई 2011 में संशोधन करते हुए भू- अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- बंजारीपुरा भाटा

पटवारी हल्का नं. 60.

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.463 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.344 47

0.344

49

0.004

0.004

0.308 50

0.308

52

0.198

0.085 53

0.073

0.073 21/1

0.162

0.162

0.324 22/1

0.324

0.809

1.351

23

0.749 24

0.749

0.255 25

0.255

0.350

0.350 26

3.463

4.118

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बंजारी तालाब योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाडी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ , दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 3085 - भू- अर्जन-2011 - रा.प्र.क्र.ए- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- बेड़दा, निजी भूमि

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (1) 368

रकबा ( हे. में ) (2) 0.37 योग : 0.37

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेड़दा तालाब निर्माण होने से ग्राम बेड़दा का कुल रकबा निजी भूमि 0.37 हेक्टर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 3122 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन –

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- सामली ( पनास तालाब ) , निजी भूमि

[भाग 1 ( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अधिकृत किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) 2 (1) 91

(2) 0.42 0.20 योग : 0.62

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम सामली का कुल रकबा निजी भूमि 0.62 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3124 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- बनी ( पनास तालाब ) , निजी भूमि (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अधिकृत किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) (1) 1308 1345 1346

(2) 0.65 0.10 0.10 योग : 0.85

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम बनी का कुल रकबा निजी भूमि 0.85 हेक्टर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3126 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये भाग 1 ]

3123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- पनास ( पनास तालाब ) , निजी भूमि (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.02 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अधिकृत किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

317

0.04

318

0.04

319

0.06

320

0.06

321

0.04

323

0.08

0.13

346/1

363/1

0.14

346/1

0.05

348

0.17

363/1

0.14

0.20

349

350

0.14

325

0.40

1.27

352

353

0.17

354

0.16

355

0.16

0.19

356

357

0.21

359

0.23

45

0.16

46

0.17

47

0.16

360

0.45 योग : 5.02

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम पनास का कुल रकबा निजी भूमि 5.02 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 3128 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.ए- 82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम-पांचपिपला ( निजी भूमि)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.36

1303

1265

0.20 योग : 0.56

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भूरीघाटी तालाब निर्माण होने से ग्राम पांचपिपला का कुल रकबा निजी भूमि 0.56 हेक्टर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 799 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - मऊगंज 3124

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

(ग) ग्राम- शिवराजपुर

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 12.135 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित भूमि (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

3/21 ग

0.674

0.674 3/21ख

0.674

0.674 3/21क

0.674

0.674 3/15

2.023

0.809 3/18

2.023

2.023 3/14

2.023

2.023 3/28

2.023

2.023 3/19

2.023

2.023

3/11

2.023

0.404 3/5

2.023

0.404 3/17/ख

1.012

0.404 योग .. 17.195 12.135 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , रीवा के अन्तर्गत पिपरछत्ता तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 103 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

[भाग 1 (ख ) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- कमलपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.106 हे.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित

(हेक्टेयर में )

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(2)

(1)

हर्रई माइनर

0.042

80/1

81

0.143

0.073

82

83

0.150

0.070

84

0.009

260/2

261

0.016

273

6.002

594/80

0.006

0.511

योग

चंदला माइनर नं. 3

178

0.054

179

0.192

0.048

185/1

186

0.187

0.132

188/1

188/3

0.216

0.073

188/4

0.032

189

322

0.084

473/2

0.005

0.064

474/2

475/1/2

0.105

0.176

476

477

0.068

0.111

478

480/2

0.093

0.016

484/1

557/1

0.306

0.035

559

560

0.028

561/2

0.058

562/2

0.008

योग

2.091 भाग 1 ]

3125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

विसनाखेड़ा सबमाइनर 490

0.019

0.072 493

494

0.097 495

0.024 510

0.265 511

0.105 514

0.038 515

0.080 517/1/1

0.057 518

0.097 519

0.048 520

0.044 523/2

0.002

योग

0.948

कमलपुरवा सबमाइनर 173/2

0.002 186

0.045 187

0.002 188/2

0.176 191

0.126 300

0.002 305

0.006 306

0.020 307

0.067 308

0.016 309

0.062 314/1

0.005 315

0.086 329/2

0.061 330/2

0.121 337

0.139 338

0.053 339

0.049 440

0.048 441/2

0.019 452

0.006 453

0.016 456

0.004 457

0.005 458

0.097

0.096 459

460

0.003 464

0.035

(2)

(1)

571

0.112

0.027

573

574

0.045

575

0.005

1.556

योग ..

5.106

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की अम्हा माइनर , चंदला माइनर नं . 3 , कमलपुरवा सब सबमाइनर नं. 3 के भू- अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- बिसनाखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.166 हे .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टेयर में)

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या

(2)

(1)

हरई माइनर

187

0.040

361-

0.032

362/2

0.417

365

0.024

367

0.137

368

0.012

0.132

369

0.002

371/1

0.012

372

योग

0.808 3126

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

चंदला माइनर नं. 3 107

0.100 108/1

0.079 109

0.255 450/1

0.100 450/2

0.035 452

0.175 549

0.079 550

0.018 552

0.280 561

0.276 562

0.112 567

0.085 568

0.090 570

0.128 571

0.212 574

0.002 587

0.191 613

0.105 614/1

0.207 620/1/1

0.075 622

0.160 625

0.003 626

0.117 627

0.132 645

0.016 647

0.024 652/1

0.090 655/1/1

0.304 656

0.006

0.012 659

660

0.180 664

0.008 665

0.174 667

0.043

3.873

योग

विसनाखेड़ा सबमाइनर 556/1

0.041 569

0.025 578

0.064 580

0.086 582

0.054 583

0.051 584

0.083 (1)

(2)

585

0.040

0.003

586

590

0.038

योग

0.485

5.166

महायोग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर हर्रई माइनर चंदला माइनर नं. 3 एवं बिसनाखेड़ा सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 109 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चन्दला

(ग) ग्राम- बघारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.141 हे.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टेयर में)

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(1)

(2)

0.006

104

105/3

0.074

0.044

105/2

106

0.048

0.112

112

0.089

113

0.090

0.061

118

119

0.004

142

0.007

143

0.054

144

0.115 भाग 1 ]

3127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

(1)

(2)

148/1

0.057

236

0.019

237

0.051

238

0.035

234/2

0.002

239/1

0.099

240/1

0.006

343/2

0.092

344

0.019

345/1

0.057

योग . 1.141

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से हर्रई माइनर की बघारी सब माइनर के भू-अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 110- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चन्दला

(ग) ग्राम- हिनौता

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.798 हे .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टेयर में)

भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या (1)

(2)

हर्रई माइनर

116

0.045

117/1

0.072

117/2

0.072

118

0.041

(2)

(1)

0.040

119/1

0.026

119/2

120

0.003

0.006

121

122

0.096

0.058

124/3

124/2

0.087

0.080

124/4

128

0.065

110

0.035

0.726

योग

वैरगियापुखरी माइनर

64

0.093

67

0.045

78

0.058

0.094

86/1/3

89

0.067

90

0.102

0.058

91

0.118

92/2

93

0.106

0.003

94

116

0.009

155

0.173

156/2

0.048

0.098

157

योग 1.072 1.798

महायोग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक की हर्रई माइनर एवं वैरगियापुखरी सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 115 - अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 3128

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2011

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- बैरगियापुखरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 5.601 हे .

भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल अर्जित से भू- खण्डों की संख्या (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

170

0.316

171

0.057

176/1

0.150

176/2

0.031

177

0.168

178

0.115

183/1

0.072

183/2

0.066

200/1

0.110

200/2

0.110

200/3

0.005

201

0.003

204

0.038

205

0.029

0.086

206

208

0.068

209

0.063

210

0.027

211

0.122

212

0.014

231

0.057

232

0.257

343/1

0.200

347

0.052

348

0.206

350

0.019

445

0.129

446

0.193

447

0.107

467/1

0.015

467/2

0.006

468

0.009

469

0.120

470

0.087

472

0.019

(2)

(1)

0.076

473

475

0.054

476

0.181

486

0.096

487/1

0.091

487/2

0.104

489

0.152

492

0.070

0.067

493

0.180

494

506

0.076

507

0.072

4.345

योग

गुमानपुर सबमाइनर

438

0.017

0.067

440

0.044

442

443

0.004

444

0.080

513/1

0.002

513/2

0.026

516

0.102

517

0.099

525

0.037

526/1

0.090

0.022

526/2

528

0.002

538

0.056

0.010

539

540

0.064

556/4/2

0.081

556/4/4

0.081

557/2

0.046

0.003

558

0.145

595/1

0.034

595/2

0.064

595/3/3

618/556

0.080

योग . 1.256

5.601

महायोग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की हर्रई माइनर के भू- अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

3129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2011

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. क्यू- भू- अर्जन-1577.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम-मगरौनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

516/1

0.46

0.16

516/2

514/1/1

0.09

योग .. 0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 आर माइनर ( एल . आई. एस. ) की दौलताबाद सब माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-1578.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम- गड़ौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.04

27/1

27/2

0.02

0.04

30

0.06

31

0.08

32/1

32/2

0.01

0.15

43/1

0.01

43/2

0.08

44

63

0.12

64

0.03

0.02

65

0.05

71/1

0.17

79/3

0.05

80

0.04

81

0.02

82

0.03

83

84/1

0.01

0.01

84/2

योग .. 1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मगरौनी माइनर उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-09-02.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-09-02.35.Ordinary.