मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2011 - भाद्र 18 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2011
क्र. ई - 1-271-2011-5- एक.- श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे , अपर कलेक्टर, भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 1-269-2011-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों
3131
को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
(1)
अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना (2)
प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना (3) 1 श्री तरूण कुमार पिथौड़े , सहायक कलेक्टर, उज्जैन.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) डबरा , जिला ग्वालियर.
2 श्री अविनाश लवानिया, सहायक कलेक्टर, नरसिंहपुर .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) महू, जिला इन्दौर.
3. सुश्री प्रियंका दास, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सहायक कलेक्टर, जबलपुर. नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
3132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना.
4. श्री अभिषेक सिंह, सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कटनी, जिला कटनी.
5. श्री तेजस्वी एस. नायक, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) सीहोरा , जिला जबलपुर.
6. श्री अमित तोमर, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.
(2 ) धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर , भोपाल को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , इटारसी , जिला होशंगाबाद पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
सहायक कलेक्टर, सिंगरौली 1 सुश्री सूफिया फारूखी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर.
सहायक कलेक्टर , भोपाल 2. श्री अजय गुप्ता, सहायक कलेक्टर, शहडोल.
सहायक कलेक्टर , इन्दौर 3. श्री श्रीकांत बनोठ, सहायक कलेक्टर, धार.
(4) सुश्री प्रीति मैथिल , भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सागर एवं श्री इलैया राजा टी. भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सिवनी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर यथास्थान पदस्थ रहेंगे .
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. ई - 5-811 - आयएएस लीव 5 - एक. श्री एस . एस . बंसल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 25 अगस्त से दिनांक 3 सितम्बर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011
क्र. ई -5-464- आयएएस लीव- 5 - एक.- श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) , विभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21 , 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, राप्रसे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(7 ) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2011 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है.
क्र. ई - 5-702- आयएएस लीव-5- एक.- श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 , 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री टी . धार्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टी. धार्माराव, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-826 - आयएएस - लीव- 5 - एक. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , कलेक्टर जिला डिण्डौरी को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 , 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरौलिया, अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.
3133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरौलिया , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2011
क्र. ई -5-328- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आर. परशुराम, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-409- आयएएस- लीव -एक पांच.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 18 से 25 अगस्त 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस . आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस . आर . मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-425- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मनोज गोयल , आयएएस , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 30 जून 2011 तक, 35 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011
क्र. ई - 5-326- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री डी. सिंघई आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-694 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री रघुवीर श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011
[भाग 1 द्वारा दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.
(2) श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस , सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ओमेश मूंदड़ा, आयुक्त-सह - संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. ई - 5-353- आयएएस लीव एक-5.-( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 24 से 27 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) श्री स्वदीप सिंह की अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री स्वदीप सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त , 2011
क्र. ई - 5-762 - आयएएस-लीव - 5 - एक. श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई - 5-757- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) विमानन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-3-2009- पैंतालीस , दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अनुक्रम में श्री अरुण कोचर, आयएएस. , आयुक्त आदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन को दिनांक 3 से 4 सितम्बर 2011 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2011 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. ई - 5-406- आयएएस लीव-5 - एक. श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 18 मई 2011 का एक दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011
क्र. ई - 5-375- आयएएस लीव - एक- 5.- श्री जी . पी . सिंघल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 द्वारा दिनांक 6 से 16 अगस्त 2011 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 अगस्त 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
क्र. डी- 2-71-2002-6- एक. श्री रमेश थेटे , भाप्रसे (म. प्र. 93 ) तत्का. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण , जबलपुर मध्यप्रदेश को लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराध क्र. 46/2002 में, भारत सरकार की अभियोजन स्वीकृति उपरांत माननीय विशेष न्यायालय , भोपाल में दिनांक 18 फरवरी 2005 को चालान प्रस्तुत किये जाने पर श्री थेटे को दिनांक 23 फरवरी 2005 को अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत निलंबित किया गया. उक्त प्रकरण क्र. 06/2005 में दिनांक 12 अप्रैल 2007 को पारित आदेश में श्री थेटे को दोषसिद्ध पाये जाने से ऊपर उल्लेखित नियमों के नियम 14 ( 1 ) के अन्तर्गत भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव दिनांक 25 जुलाई 2007 के क्रम में भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श उपरांत श्री थेटे को आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 से सेवा से बर्खास्त किया गया. बर्खास्ती के समय श्री थेटे वरिष्ठ वेतनमान में थे और निलंबनाधीन थे . श्री थेटे द्वारा मा. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर की गई क्रिमिनल अपील क्र. 865/07 में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दोषसिद्धि एवं दण्ड संबंधी निर्णय को अपास्त करते हुए श्री थेटे को दोषमुक्त करने और उक्त निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. दिनांक 29 मार्च 2010 को अपास्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा श्री थेटे , भाप्रसे ( म. प्र. 93 ) की सेवा से की गई बर्खास्तगी संबंधी आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 2 मई 2011 द्वारा पारित किये गये .
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
3136
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[ भाग 1
(4) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 को अ.भा.से. (अनुशासन तथा अपील ) नियम , 1969 के नियम 5 ( 2 ) ( i ) के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मान्य की जाती है .
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2011 (2) श्री थेटे की प्रथम निलंबन अवधि दिनांक 20 फरवरी 2002 से 25 जुलाई 2003 तथा द्वितीय निलंबन अवधि दिनांक 23 फरवरी 2005 से 29 जनवरी 2008 को सभी प्रयोजनों के लिये सेवा अवधि मान्य किये जाने के तथा तत्समय वे जिस वेतनमान में कार्यरत थे , उसी वेतनमान अनुसार संपूर्ण वेतन भत्तों का भुगतान जीवन निर्वाह भत्ते की राशि के समायोजन उपरांत किये जाने के आदेश दिनांक 17 जून 2011 द्वारा जारी किये गये हैं .
क्र. ई - 5-607 - आयएएस- लीव - एक- 5.- श्री के. सी . गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल को दिनांक 18 से 30 जुलाई 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री के. सी . गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(3 ) श्री थेटे की बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 के संबंध में भारत सरकार से यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि बर्खास्तगी के आधार उपरोक्त कंडिका -1 में अंकित अनुसार अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं और भारत सरकार में बर्खास्तगी आदेश को वापस ले लिया है. अतः दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 तक की अवधि को श्री थेटे द्वारा सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जा सकता है और उनकी उक्त अवधि के वेतन/ भत्तों का नियमन तद्नुसार किया जा सकता है. इस मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मानी जाये .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक "
भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2011
क्र. ई - 1-271-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
नवीन पदस्थापना
खाना-3 में अंकित पद क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
(2)
(3)
(4)
उप सचिव,
संचालक,
1 श्री रमेश एस . थेटे ( 1993 ) ,
मध्यप्रदेश शासन .
उप सचिव,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदौर.
मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग तथा पदेन उप पुनर्वास आयुक्त.
सचिव,
श्रीमती सूरज डामोर ( 1994) ,
मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
2 आयुक्त-सह-संचालक ( फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर तथा सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
3 श्री राजेन्द्र सिंह
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उपसचिव, लोकायुक्त संगठन ,
भोपाल.
सामान्य प्रशासन विभाग.
3137 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 4
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री राजेश बहुगुणा, विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश ( मा. श्री दिग्विजय सिंह )
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि का अतिरिक्त प्रभार.
5
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन .
श्री महेश चन्द्र चौधरी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर.
6 श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
7 श्री रविकांत जैन अपर कलेक्टर , ग्वालियर
अपर आयुक्त, आबकारी, ग्वालियर.
(2 ) श्रीमती शिखा दुबे , भाप्रसे ( 1987 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती शिखा दुबे द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केवल आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगी. श्रीमती रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर मानी जाएगी.
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. ई - 1-279-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
(2)
(3)
(4) 1
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल.
श्री अजय तिर्की ( 1987 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.
2
सचिव,
श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.
3138
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
3
प्रबंध संचालक,
श्री संजय दुबे ( 1993 ) ,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
[ भाग 1 (3)
(4)
संभागीय कमिश्नर
मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजय दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , कलेक्टर, इन्दौर एवं प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर केवल प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. बी- 1-72-2011-2- एक. - राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम (3 ) से कॉलम (4 ) में दर्शाए गए स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-
अधिकारी का नाम/बैच
वर्तमान पदस्थापना
क्र. (1)
(2)
(3) 1 सुश्री आइरिन सिंथिया जे.पी. , भाप्रसे (2008)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.
2 सुश्री छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कटनी, जिला कटनी.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
3 श्री वी. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008 )
4 श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008 )
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई, जिला बैतूल.
5 श्री सतेन्द्र सिंह, राप्रसे ( 1993)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दमोह.
नवीन पदस्थापना (4)
रिमार्क (5)
प्रशासकीय आधार पर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल. (कनिष्ठ वेतनमान) .
प्रशासकीय आधार पर .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दमोह . (कनिष्ठ वेतनमान).
प्रशासकीय
आधार पर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट. (कनिष्ठ वेतनमान) .
प्रशासकीय आधार पर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नरसिंहपुर . (कनिष्ठ वेतनमान)
अपर कलेक्टर, ग्वालियर
प्रशासकीय आधार पर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
3139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. एफ- 2-6-2010- बारह 1.- खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) के उपखण्ड (दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि 650 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र, जो कि मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा सागर तथा छतरपुर जिलों में पूर्व में धारित था, सर्वेक्षण अनुज्ञा- पत्र के अधीन हीरा तथा बहुमूल्य खनिज, सोना , तांबा , लेड, जिंक, चांदी , बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं की स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. सर्वेक्षण अनुज्ञा- पत्र के अधीन उक्त क्षेत्र का उक्त नियमों के नियम 7 ( 1 ) ( एक) ( ख ) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अक्षांश
देशान्तर बिन्दु
24° 11 ' 59 "
78° 44' 26 " ए
24° 12' 35 "
बी
78°46' 41 " 24° 15 ' 57 "
78° 54' 41 " सी
24° 17' 26"
डी
78° 59 ' 19 " ई
24° 03 ' 56"
79° 14' 34 " 24° 01 ' 33 "
एफ
78° 59 ' 59 "
78° 59 ' 34 " जी
24° 05' 49 "
24° 08 ' 39 "
79° 01 ' 15" एच
24° 10' 05"
79° 06' 32" आई
जे
24° 12' 15 "
79° 04 ' 02" के
24° 08 ' 59"
78° 54' 55" 24° 03 ′ 11 "
78° 54 ' 33 " एल
24° 01 ' 59 "
78° 50 ' 05" एम
24° 04' 01 "
78° 47' 48 " एन
ओ
24° 07 ' 53 "
78° 49 ' 59 "
78° 45 ' 37 " पी
24° 09 ' 06 "
उक्त क्षेत्र , मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 90 दिन तक पुनःस्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपर्युक्त क्षेत्र का रेखांक , इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को, संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म , खनिज भवन, 29 - ए अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. R 611-5 - बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 18 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal the 18th August 2011
No. F - 2-6-2010 - XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub- clause (n) or clause ( a) of sub -rule ( 1) of rule 59 of the Mineral Concession Rules , 1960 the State Government , hereby , declares that an area of 650 Km² shall be available for grant , which was previously held by M/ s Rio Tinto Exploration India Private Limited in Sagar and Chattarpur Districts , for the reconnaissance operations of Diamond and precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth and Cadmium minerals , under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7 ( 1 ) ( i ) ( b) of the said rules . Details of the area are as below:-
Pts
Latitude
Longitude 24° 11 ' 59 "
78° 44' 26" A
B
24° 12' 35 "
78° 46' 41 " C
24° 15' 57 "
78° 54' 41 " 24° 17' 26 "
D
78° 59 ' 19 " 24° 03 ' 56 "
E
79° 14' 34 " F
24° 01 ' 33 "
78° 59' 59 "
78° 59 ' 34 " G
24° 05' 49 "
24° 08' 39 "
79° 01 ' 15 " H
I
79° 06' 32 " 24° 10' 05 "
24° 12' 15 "
79° 04' 02 " J
24° 08 ' 59 "
78° 54' 55 " K
24° 03 ' 11 "
L
78° 54 ' 33 " M
24° 01 ' 59 "
78° 50 ' 05 " N
78° 47' 48 " 24° 04' 01 "
24° 07' 53 "
78 ° 49 ' 59 " P
24° 09' 06"
78° 45 ' 37 " The said area shall be available for re - grant after 30 days from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy .
3140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
रतलाम में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:----
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
अध्यक्ष
1. श्री विष्णु त्रिपाठी
उपाध्यक्ष
2. श्री ईश्वरलाल पाटीदार
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011
3. श्रीमती आशारानी मौर्य
उपाध्यक्ष
(2 ) श्री विष्णु त्रिपाठी द्वारा रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कलेक्टर, रतलाम प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे .
क्र. एफ- 3-10-2010- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेस नियम , 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक, रतलाम विकास प्राधिकरण ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2011
क्र. एफ- 11-2-2011- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
(2) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलाजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
अनुसूची
स्थल
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल
राज्य
स्वामित्व जिला तहसील
धार्मिक पूजा
के अधीन है
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे
संरक्षण में
अथवा नहीं
सम्मिलित
करना है
(7)
(1) (2) (3)
(9)
(5)
(6)
(8) (4)
571
0.454. देवी श्रीमती अहिल्या बाई नहीं मध्यप्रदेश मन्दसौर भानपुरा भानपुरा श्रीमंत यशवंत राव
होलकर प्रथम
होलकर चैरेटिज (खासगी )
(1799-1811 ई . )
ट्रस्ट इन्दौर, मध्यप्रदेश.
की छत्री एवं बाहर
परिसर में स्थित पुरानी
छत्रियां एवं भवन.
3141 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2011
क्र. एफ- 11-1-2008- तीस.-" मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 " की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-1-2008- तीस, दिनांक 17 जुलाई 2008 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र" में , दिनांक 1 अगस्त 2008 को किया गया था.
राज्य शासन के उपर्युक्त आशय के विरुद्ध प्राप्त स्थानीय आपत्तियों का निराकरण जिला कलेक्टर, विदिशा द्वारा किया जा चुका है तथा कलेक्टर, विदिशा ने अपने पत्र क्रमांक क्यू- प्रवाचक - 2011-6879 , दिनांक 16 मई 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की अनुशंसा की है.
अतः राज्य शासन " मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 " ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , उक्त प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है .
राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम , 1976के नियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा उक्त संरक्षित प्राचीन स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:-
अनुसूची
तहसील
राज्य जिला
क्षेत्र सीमांक
स्वामित्व स्थानीय क्षेत्र
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व स्तरीय
क्षेत्र जो संरक्षण
में सम्मिलित
होना है
(2)
(8) (1)
(3)
(7)
(9) (4)
(6)
(5)
0.228
हां.
मध्यप्रदेश विदिशा सिरोंज
शासकीय
मौलाजी की इमारत
मौलाजी का पहाड़ कस्बा सिरोंज
पटवारी हल्का
नं. 4, खसरा
नं. 142
विदिशा सिरोंज
नहीं मध्यप्रदेश
शासकीय
रावजी की हवेली
पटवारी हल्का
नं. 4, खसरा
रावजी की हवेली कस्बा सिरोंज
नं. 25 व 27
नजूल शीट क्र. 13 बी के भू-खण्ड क्र. 25 रकबा 4065 वर्गमीटर, शिक्षा वि. उद्यान एवं रावजी की हवेली, शिक्षा भवन मय उद्यान 4115 वर्गमीटर .
शासकीय
0.038
हां.
मध्यप्रदेश विदिशा सिरोंज गोपाल नगर विष्णु मंदिर पटवारी हल्का
नं. 24, खसरा
नं. 20
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.
3142
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2011
क्र. एफ- 2-30-07- बारह- 2.- खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, इन खनिजों पर आधारित प्रदेश में मूल्य परिवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित करती है , अर्थात्: -
रकबा
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(4)
(5) (2)
(3)
13.26 हेक्टेयर मझौली
ताला
108 भाग
जबलपुर
टिप्पणी.- 1. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् खनिज शाखा, कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर द्वारा एक माह के भीतर प्राप्त किए जाएंगे .
2. क्षेत्र की संबंधित जानकारी खनिज शाखा , कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर से अभिप्राप्त की जा सकेगी .
3. समुचित आवेदक का चयन मध्यप्रदेश खनिज नीति , 2010 में अधिकथित पैरामीटर के अनुसार किया जाएगा.
No. F - 2-30-07 - XII- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 11 of the Mines and Minerals (Redevelopment and Regulation) Act , 1957 , the State Government , hereby , invites application for grant of prospecting license of iron ore and manganese ore in following area for installing value addition unit in the state based on these minerals :-
District
Tehsil
Khasra No.
Area
Village
(5) (2)
(1)
(3)
(4)
13.26 Hactare
Tala
Majhouli
108 part
Jabalpur
Note: 1. Application of prospecting license shall be received , after 30 days from the date of this notification , by Mining Section , Office of Collector, District , Jabalpur within one month .
2.
Related information of the area may be obtained from Mining Section , Office of Collector , District Jabalpur.
3. Selection of appropriate applicant shall be made in accordance with the parameter laid in Mineral Policy, 2010 of Madhya Pradesh .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.
भाग 1 ]
3143
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. एफ- 3-48-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा -17 क( 1 ) के अन्तर्गत गरोठ विकास योजना हेतु आदेश क्रमांक-968, दिनांक 23 अक्टूबर 2002 ( 2816/जि.योसा./28 - बी/बैठक/ 2002 /दिनांक 16 अक्टूबर 2002 ) द्वारा गरोठ विकास योजना हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था . उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा - 17 - क( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी: -
अधिनियम की
संस्था का नाम
पद/व्यक्ति
धारा 17क( 1 )
का नाम
की उपधारा
(1)
(2)
अध्यक्ष
पद (3)
(4)
सदस्य नगर पंचायत, गरोठ
(क)
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत, मंदसौर
सांसद
(ग)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, मंदसौर
विधायक
(घ)
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, गरोठ
(ङ)
लागू नहीं
अध्यक्ष
लागू नहीं
लागू नहीं
जनपद पंचायत गरोठ
(च)
1. सरपंच
(छ)
सदस्य
सदस्य
ग्राम पंचायत बरखेड़ी लोया
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पावटी
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, फूलखेड़ा
1. प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
कलेक्टर, जिला मंदसौर
नगर पंचायत गरोठ
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी 3. अनुविभागीय अधिकारी
सदस्य
सदस्य
लोक निर्माण विभाग , गरोठ
4. प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
7. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
सदस्य
राजस्व अनुभाग, गरोठ
समिति का संयोजक
(झ)
समिति संयोजक.
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच
क्र. एफ- 3-93-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा -17 क( 1 ) के अन्तर्गत दमोह विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा - 17 - क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:---
अधिनियम की
पद/व्यक्ति
संस्थाका नाम
का नाम
धारा 17क( 1 )
की उपधारा.
(2)
(1)
अध्यक्ष
(क)
पद (3)
(4)
सदस्य
नगर पालिका परिषद, दमोह
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत , दमोह
सांसद
(ग)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, दमोह - पन्ना
विधायक
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, दमोह
(घ) 3144
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
(ङ)
लागू नहीं
अध्यक्ष
(4) (3)
लागू नहीं
लागू नहीं
सदस्य जनपद पंचायत , दमोह
(च)
1. सरपंच
(छ)
सदस्य ग्राम पंचायत , समन्ना
2. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, इमलाई
3. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, कुंवरपुर
4. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, सिंगपुर
5. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत , चौपराखुर्द
6. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत , मरहाहार
7. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, पिपरिया दिगम्बर
8. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, हिरदेपुर
9. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, मारूताल
1. प्रतिनिधि (ज)
सदस्य कलेक्टर, जिला दमोह
2. प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि
4. प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
7. प्रतिनिधि
सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया
सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह
सदस्य कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा. यां. दमोह
सदस्य जिला वन मंडलाधिकारी, दमोह
समिति का संयोजक (झ)
समिति संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , सागर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. एफ - 1-2 - रा.स. - यूए.1-2011-1121.- यतः , महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 ( क्रमांक 15 सन् 2008 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2009/38-3 , दिनांक 29 अगस्त 2011 जारी की है , जो दिनांक 29 अगस्त 2011 से प्रभावशील की गई है.
2. अतः , मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 की धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, सभापति, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश, भोपाल को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.
3. इनकी सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 28 की उपधारा ( 8 ) के अनुसार शासित होंगी.
रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.
3145 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE ( DEPTT . OF REVENUE )
OFFICE OF THE ADDL . COMMISSIONER OF INCOME TAX RANGE - 1 , AAYAKAR BHAWAN , BHARATPURI , UJJAIN ( M.P)
ORDER NO . 1/2011
Dated 18th July 2011
In exercise of powers conferred by the Central Board of Direct Taxes . New Delhi under sub- section (2) of Section 120 of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) vide Notification No. 228 of 2001 , datded 31-7-2001 [ S.O. No. 732 (E) and, File No. 187-5-2001 - ITA] and amendment to it made vide Notification No. 335 of 2001 [ S.O. No. 1064 (E) , datded 29-10-2001 ] , and all other powers in this behalf and in pursuance of CIT , Ujjain's Order No. 6 , dated 5-11-2001 and also in compliance to the INSTRUCTION NO . 1/2011 [F. NO . 187 / 12/2010 - IT ( A - I ) ] , DATED 31-1-2011 issued by the CBDT which lays down revised monetary limit of cases to be assessed by DCsIT/ ACSIT and the ITOs in metro cities and mofussil areas w.e.f. 1-4-2011 and the Notification No. CCIT /Ind/ Tech/ Jurisdiction/ 2011-12, dated 20-6-2011 issued by Hon'ble CCIT Indore further adjusting the monetary limit of the cases to be assessed by DCsIT / ACSIT and the ITOs in view of the INSTRUCTION NO . 6/2011 [F. ΝΟ . 187/ 12/2010 - ITA - I ] , DATED 8-4-2011 , I the Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [ Dy./Asstt CsIT , ITOs ] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer in respect of such territories and/or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl./Joint Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax , Ujjain . Accordingly these assessing officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/ Joint Commissioner of Indome Tax , Range - 1 , Ujjain .
2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction , with a view to allocate the work amongst all these assessing officers for proper functioning . I , the Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain hereby direct that these assessing officers as specified in Col. No. 2 of Schedule here to annexed , having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said Schedule , shall exercise the powers and perform the function of an assessing officers and/or any other functions as specified therein , in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and /or persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 5 of Schedule annexed hereto .
3. This order is in supercession of all the earlier orders issued in this regard and shall come into force with effect from 1-4-2011 .
PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain.
3146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[ भाग 1
Explanatory Notes
1. The jurisdiction over the cases of partners of the firms and Managing Directors / Directors of the companies will vest with the AO having jurisdiction over corresponding Firms & Companies respectively irrespective of returned income/ loss . In case of an individual is director/ partner in more than one company/ firm , the jurisdiction of such individual shall vest with the Assessing Officer who is having jurisdiction over the company / firm which is having higher Income.
2. If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AOs , the AO having jurisdiction over the director or managing director of the company will have jurisdiction over such persons .
3. For the purpose of this Notification "Residing " means:-
a.
In the case if an Individual , place of residence unless otherwise provided in this notification .
b. In this case of an HUF, the place of residence of the Karta , and in the case of firm or in other Association ofpersons or body of individuals or a local authority and all other Artificial judicial persons .
c . In case of companies the place where the registered office or principal place of business of is located .
d. In case of private Ltd. Companies wherever the jurisdiction is alphabet wise it is clarified that for the purposes of jurisdiction over the case , if the name begins with the word "The " , the same shall not be taken into account .
4. Reference to the Municipal Wards made in the Schedule should be read as reference to municipal wards of Municipal Corporation , Ratlam , as per Notification No. 372 , dated 12/08/1994 issued by the Govt. of Madhya Pradesh in this regard .
5. The jurisdiction of all other direct taxes including that of the Interest Tax shall be as per the territorial area assigned as per column no. 4 of this Schedule:-
PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range- 1 , Ujjain.
SCHEDULE
Territorial Area
S. No.
Head Quarter
Designation of Income Tax Authority
(2)
(1)
Persons and classes of person and/ or such income or classes of income and/ or cases or classes of cases (5)
(3)
(4)
1.
Ujjain Madhya Pradesh
DCIT/ ACIT- 1 ( 1 ) Ujjain.
Municipal Wards from 1 to 36 of Ujjain Municipal area , Mahidpur , Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Dewas District.
(a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col. 4 and income/ loss returned is above RS.10 Lakhs .
(b) All person being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and / or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is above Rs . 10 Lakhs .
भाग 1 ]
3147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(c) All persons being Private Salary earners in Ujjain District and all Government and Private Salary earners of Dewas District, in whose cases income /loss returned is above Rs.10 lakhs .
(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in column no . 4 in whose cases income/loss returned is above Rs.15 Lakhs .
(e) All persons being Trust , Waqfs , Society, LocalAuthority, AOP, BOI , AJP etc. Falling within the territorial area assigned under column 4.
(f) All cases of Estate Duty falling within the territorial area assigned under Col.4.
(g) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120( 5) of the I. T. Act , 1961 .
(h) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.
2. Income Tax Officer- 1(1) Ujjain . Ujjain Madhya Pradesh from 1 to 36 of Ujjain Municipal Area . Municipal Wards ( a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs .
(b) All person being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and/ or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .
(c) All persons being Private Salary earners in Municipal Wards 1 to 36 of Ujjain Municipal Area , in whose cases income / loss returned is upto Rs . 10 lakhs .
(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .
(e) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120 (5) of the I. T. Act , 1961 .
(f) Any other case/cases assigned u/ s 127 by the CČIT/ CIT.
3. Income Tax Officer- 1(2) Ujjain. Ujjain & Dewas Madhya Pradesh Mahidpur , Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Kannod , Khategaon , Wagli and Sonkauth
Tehsil of Dewas
District .
( a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs .
3148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(b) All persons being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income /loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .
(c) All persons being Private Salary earners in Ujjain , Mahidpur, Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and all Private Salary Earners in the District of Dewas , in whose cases income/ loss returned is upto Rs. 10 lakhs .
(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .
(e) Any other case /cases assigned in terms of Section 120 ( 5 ) of the I. T. Act , 1961 .
(f) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.
4. Income Tax Officer, Dewas Dewas All persons falling in Madhya Pradesh the Municipal Areas ofDewas .
(a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income /loss returned is upto Rs.10 Lakhs .
(b) All person being Individuals , HUFs & Firms, deriving income under the head House Property , Capital Gains and/ or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .
(c) All persons being employee of Central Government as well as State Government residing in territorial area mentioned in Col. 4, in whose cases income/ loss returned in upto Rs . 10 Lakhs .
(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income /loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .
(e) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120(5 ) of the I. T. Act , 1961 .
(f) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.
PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range- 1 , Ujjain .
भाग 1 ]
3149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 4 अगस्त 2011
प्र. क्र. 43 - ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) विदिशा
3.093 शमशाबाद खताखेड़ी
योग .. 3.093 (5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 44- ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
0.435 विदिशा शमशाबाद नशरतगढ़
योग . 0.435
(6)
(5)
नटेरन
भू-अर्जन अधिकारी ,
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
3150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 45- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(4) (1)
(3)
विदिशा शमशाबाद
3.756
लभाखेड़ी
योग .. 3.756
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.,
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 46- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
डंगरवारा
विदिशा शमशाबाद
1.674
योग ..1.674 (5)
(6)
नटेरन
भू-अर्जन अधिकारी ,
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 47- ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
3151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) विदिशा
7.390
मोही
शमशाबाद
योग ..7.390
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 48- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(4)
1.682 विदिशा
(3) बेरखेड़ी किरार
शमशाबाद
योग ..1.682 (5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 49 - ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(4) (1) विदिशा शमशाबाद
1.510
(3) बम्होरी
योग ..1.510 (5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .-सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर ) कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
3152
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 50 - ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(3)
(4)
(6) (2)
(5)
विदिशा
1.065
शमशाबाद डफरयाई कलां
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
योग 1.065
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 16 अगस्त 2011
क्र. 23 - अ- 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
तहसील/ तालुक
(6) (1) दतिया
(2) दतिया
(4) 14.28
(3) हिडोरा
(5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर. बी. सी. (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-7 एवं 12 आर माइनर, 13 आर माइनर तथा 14 आर माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3153
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर दिनांक 17 अगस्त 2011
क्र. 955 - भू- अर्जन- रीडर- 1-2011 -प्र. क्र. 9-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/शहर
सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (2)
(4) 10.98 (1) अलीराजपुर
(3) गड़ात
अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) छोटा उदेयपुर- धार हेतु रेलवे लाईन.
(5) डिप्टी चिफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ोदा )
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 957 - भू- अर्जन-रीडर- 1-2011- प्र. क्र. 10-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
सर्वे नम्बर
भूमि का वर्णन ग्राम/शहर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(3) लखनकोट
(4) 7.26 (2) अलीराजपुर
(1) अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन .
(5) डिप्टी चिफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ोदा )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
3154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 959- भू- अर्जन- रीडर - 1-2011 - प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/शहर
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
34.31 अलीराजपुर अलीराजपुर रामसिंह की चौकी लखनकोट
15.56
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उद्योग संचालनालय , म. प्र. भोपाल.
नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय ( राजस्व) अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
अलीराजपुर दिनांक 24 अगस्त 2011
क्र. 794 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
फाटा
0.35 अलीराजपुर अलीराजपुर
सर्वे नं. 1550
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र. 16 कुक्षी, जिला धार.
जोबट परियोजना के डाउन स्ट्रीम ब्रिज के दाहिने पहुंच से प्रभावित.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 19 अगस्त 2011
क्र. क- भू.अ.अ.- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) दमोह दमोह
1.50
सिमरी कीरत
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कोपरा एनीकट जल संवर्धन योजना का कार्य .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 24 अगस्त 2011
प्र. क्र. 29- अ 82-2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नहर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (2)
(1)
(3) मौरहा
छतरपुर छतरपुर
(4) 0.024 हे. एवं परिसंपत्तियां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन कानिर्माण कार्य.
छतरपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3156
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 24 अगस्त 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन-11-1579.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(7) (1)
(6)
(5)
(2) (3)
खसरा नंबर (4)
करैरा
0.02
सिंध परियोजना की उकायला
1143
छिरारी
कार्यपालन यंत्री, सिंध
शिवपुरी
0.03
उच्चस्तरीय नहर की डी-6
1144
परियोजना दांया तट नहर
शाखा नहर का निर्माण कार्य.
1142
0.40 संभाग, नरवर जिला
0.04
1131
शिवपुरी.
1132/3
0.42
1050
0.07
1051/1
0.04
0.01
1040 मि.
0.11
1033
1035
0.06
1036
0.01
1037
0.02
0.07
1038
1044
0.04
0.04
1040 मि.
0.11
874
0.10
873
872
0.01
0.21
855
783/1
0.01
783/2/1
0.01
0.02
783/2/2
577
0.02
851
0.70 3157 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(3)
(1)
(2)
(6)
(7)
(4)
(5)
578
0.01
579/1
0.03
576/1
0.03
579/2
0.05
576/2
0.01
581
0.02
582
0.18
573/1 , 773/2 0.33
571
0.21
0.01
533
523
0.14
531
0.06
534
0.16
539
0.03
518
0.25
521
0.01
519
0.05
498/3
0.06
461
0.14
0.06
498/4
0.01
498/2
0.06
498/1
493
0.15
494
0.01
0.01
495
500
0.02
463
0.15
456
0.04
457
0.06
452
0.04
449
0.10
446/1
0.22
कुल योग 5.28
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जॉन किंग्सली ए. आर. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3158
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 24 अगस्त 2011
प्र. क्र. 24 अ- 82- वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन-6259. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
0.092 आमला खेडली बाजार
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बुन्डाला दायी तट नहर माईनर 9/1का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.
) भूमि का नक्शा ( प्लांन ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 2
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
बैतूल, दिनांक 25 अगस्त 2011
प्र. क्र. 1 अ -82 - वर्ष 2008-09 - भू- अर्जन- 6310.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
0.282
रगड़गांव
मुलताई
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रगड़गांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. 1316 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
चौखण्ड
55.108 खरगोन भगवानपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
खारक जलाशय परियोजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1317 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.272
चौखण्ड
खरगोन भगवानपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन.
खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
3160
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
खरगोन , दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. 1329 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
18.020
खरगोन झिरन्या
रतनपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
रतनपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 1330 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
खरगोन
49.635
झिरन्या कुसुम्बिया
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.
करेली नाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
3161 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 1331 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.487
बोरखेड़ा
खरगोन भगवानपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
जामुनपाटी तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बीना, दिनांक 26 अगस्त 2011
क्र. क - 7142 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम क्षेत्रफल कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(4)
(5)
(2) बीना
10
2.890
सागर
(3) पहारखेड़ी
धन्सरा
20
4.930
सनाई
11.330
43
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा.
20
3.750
(6) रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला विदिशा , मायनर नहर का निर्माण कार्य हेतु.
रसूलपुर
12
3.020
मूड़री गौहर
22
3.040
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है .
3162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2011
क्र. - प्र.भू.अ. - 2011-7395.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2) (3)
भूमि का वर्णन ग्राम क्षेत्रफल हेक्टर में एवं वर्गमीटर में कुल कुल रकबा खसरा नं. (हे. वर्गमी. में) (4)
(6)
(5)
सागर खुरई खिमलासा
08 0.032हे. (334वर्गमीटर)
संभागीय प्रबंधक रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सागर, संभाग सागर.
बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , 26 अगस्त 2011
प्र. क्र. 1 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन तहसील ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(5)
(6) (1) (2) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.21
टीकमगढ़ टीकमगढ़ गणेशगंज
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6) मिनौरा
3.19
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2) (3)
(5)
(6)
(4)
1.83
टीकमगढ़ टीकमगढ़ जमड़ार
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3164
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.16 टीकमगढ़ टीकमगढ़ सुजानपुरा
अनुसूची
( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
4.368
चरपुवॉ
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
2.068 टीकमगढ़ टीकमगढ़ हरपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. 804 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा
1. पटेहरा
हनुमना
147.933 17.350
2. नरसिंहपुर
3. बघैला
9.918 175.201
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
'कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा.
बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 809 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
1.996 हनुमना 1. पोखड़ौर
कुल योग . 1.996
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गोबरदहा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोबरदहा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
3166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 817 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
मऊगंज 1. नरैनी पहाड़
2. अमोखर
3. रकरी
5.273, 2.805 1.954 कुल योग 10.032
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
नंदनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 820- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4)
3.942 रीवा
1. टटिहरा
हनुमना
2. धौसड़
1.076
3. तेंदुआ पड़ान
1.924 4. कुलहा 2.508 कुल योग .. 9.450
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.
जूड़ा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जूड़ा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 821 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
मऊगंज
2.014
2. सगराकला
0.561
3. हनुमना
1.846
4. भाटी
0.122
5. मुरैठा कोठार
11.400
1. मसुरिहा 4.372 6. मुरैठा उर्फ कचनार 2.485 कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नैया नाला जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 824- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
मऊगंज
3. रकरी 4. सरैहा
1. पाडर 2. नरैनी पहाड़ कुल योग
1.145 11.964 14.778 5.352 33.239
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा.
नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
3168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 833 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) रीवा
हनुमना
2.059 6.749 8.808
1. पीताम्बरगढ़ 2. पीड़रिया कुल योग .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु,
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. 35 - अ -82 - वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
बालाघाट लालबर्रा
बांदरी प.ह.नं. 01
22.154 हे . निजी भूमि 17.942 हे . शासकीय भूमि कुल .. 40.096 हे. सरंचना सहित.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र. ) .
डोहरा जलाशय के शीर्ष कार्य के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं नहरों के निर्माण प्रयोजन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग बालाघाट, जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 28 अगस्त 2011
क्र. 2244-45 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) धार धरमपुरी उमरिया बगवान्या
0.740 0.810 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.
आर. आर. आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 3032 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) धार
2.998
कुडूदिगपुरा
कुक्षी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कुडूदिगपुरा तालाब निर्माण से प्रभावित होने से .
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3170
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. 6537 - कलेक्टर- जि.भू.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी धनौरा सारंगपुर प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.
135.84 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 21.82 हेक्टर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 6538 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4) सिवनी धनौरा कुटमैली, प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.
45.15 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 12.21 हेक्टर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 6539 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4) धनौरा
सिवनी
ग्वारी,
4.86 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 2.82 हेक्टर .
प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत् कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 3940 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी धनौरा
झालौन प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.
45.60 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 5.75हेक्टर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3172
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 6541 - कलेक्टर- जि.भू.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1) (2)
(3)
(4) धनौरा
सिवनी
बरेला,
प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा .
41.98 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 13.73 हेक्टर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. क - वाचक- भू- अर्जन- 2010- प्र.क्र. 8 अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) नेपानगर
बुरहानपुर
झिरपांजरिया योग ..
21.98 21.98
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर झिरपांजरिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर का भू-अर्जन.
(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नीमच , दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. 6495 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 02- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) नीमच
जावद केनपुरिया 28.209 अठाना 0.326 आसन दरियानाथ 0.630 कुल योग .. 29.165
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
केनपुरिया तालाब निर्माण योजना कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीचम.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय नीमच , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 1 सितम्बर 2011
क्र.- भू- अर्जन-2( अ-82) -2010-11-263 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी
सुन्दरपुर
3.27 योग 3.27 शासकीय भूमि 0.08 कुल योग . 3.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी .
सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम ( दायीं तट नहर कार्य ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3174
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ -82) -2010-11-264. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी
डिण्डौरी
झांकी
5.59 योग .. 5.59 शासकीय भूमि 1.00 कुल योग 6.59 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.
सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-265.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी जाताडोंगरी
डिण्डौरी
10.55 योग .. 10.55 शासकीय भूमि 1.88 कुल योग 12.43
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.
सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन -2 ( अ-82 )-2010-11-266. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके भाग 1 ]
3175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) डिण्डौरी डिण्डौरी समनापुर
2.42 योग . 2.42 शासकीय भूमि 0.11 कुल योग 2.53 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.
सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) डिण्डौरी डिण्डौरी
8.09
मझगांव
योग . 8.09 शासकीय भूमि 2.20 कुल योग 10.29 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.
कचनारी डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दायीं व बायीं नहर कार्य ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-268 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को 3176
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) डिण्डौरी
डिण्डौरी
टिकरिया
0.50 योग 0.50 शासकीय भूमि 0.10 कुल योग 0.60 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.
कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) -2010-11-269.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी अतरिया
1.50 योग शासकीय भूमि 1.50 0.27 कुल योग 1.77 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , डिण्डौरी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन -2 ( अ-82 ) -2010-11-270.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी बिलाईखार
1.85 योग .. 1.85 शासकीय भूमि 0.36 कुल योग 2.21 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कचनारी डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर , डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-2 ( अ-82)-2010-11-271.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]
3177
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
उमरिया
डिण्डौरी डिण्डौरी
योग शासकीय भूमि कुल योग 7.32 7.22 7.22 0.10 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी .
खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दांयीं तट नहर कार्य) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.-भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-272.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारां दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) डिण्डौरी डिण्डौरी खाम्ही
9.94 योग .. 9.94
शासकीय भूमि 2.64 कुल योग . 12.58 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी.
खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-273 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) (2)
(3)
डिण्डौरी डिण्डौरी साल्हेघोरी
0.54 योग शासकीय भूमि 0.54 0.08 कुल योग 0.62 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.
खाम्ही डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर , डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना , दिनांक 22 जुलाई 2011
क्र. 880 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- कल्याणपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.513 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अतिग्रहीत होने वाला रकबा
(हे . में)
(1)
(2)
64
0.144
66/1
0.044
66/2
0.066
68
0.099
67
0.094
73
0.188
87/1
0.114
87/2
0.025
89
0.268
92
0.024
90
0.107
375/1
0.138
377/1/2
0.218
0.003
377/1/1
510/1
0.111
510/2
0.122
509
0.170
506
0.182
502
0.001
507
0.001
500
0.078
501
0.085
(2)
(1)
499/2
0.008
503/1
0.005
0.150
492/2 ख
492/2 क
0.136
0.025
493/2
494
0.243
0.004
495
484
0.133
33/1
0.048
33/2
0.052
132/16
0.227
0.150
132/13
0.087
132/20
132/21
0.067
132/17
0.030
132/22
0.033
0.284
132/23
132/29
0.345
132/25
0.121
132/9
0.216
0.264
131/2
130/1
0.137
0.082
128/1
128/2
0.010
153/1 ख/ 1
0.146
153/ 1 ख/3
0.066
0.117
153/1 ख/10
0.138
153/1 ख/7
155/1
0.167
179/1
0.146
179/3
0.155
178/3
0.014
175/1
0.128
0.009
177/1
176
0.038
175/2क
0.243
412/2
0.007
निजी खाता भूमि योग रकबा : 6.513
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
सतना , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. 912- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.278 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
52/6/1
0.053
52/2/1
0.004
52/7/3
0.019
52/5/3
0.058
52/4/3
0.087
52/4/2
0.157
52/2/3
0.021
52/1/1
0.129
52/1/2
0.122
0.214
65/2/1
65/2/3
0.049
173/2
0.229
777
0.275
787/1
0.007
788
0.386
792
0.083
791/1
0.002
791/7
0.031
0.073
791/4
791/5
0.072
791/6
0.030 .
804
0.002
829
0.069
(1)
(2)
828
0.392
853
0.018
0.028
877
0.067
881
125/2
0.353
88/2क
0.110
88/2ख
0.090
136
0.046
निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.278
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 913 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग ) नगर/ग्राम- इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.868 हेक्टेयर
खसरा नं .
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.090
409
391
0.031
0.045
392/1क/2
0.062
392/1क/1
0.069
387/1 क/1
387/1 ख
0.059
0.085
387/2 3180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 387/1 क/2
0.063 386/1/1
0.043 386/1/2
0.042
0.085 386/2
384
0.103 375
0.104 373/2
0.101 372
0.206 370
0.071 371
0.031 369/1
0.087 361/1
0.190 361/2
0.050 362/1
0.105 362/2
0.036 358
0.108 354
0.051 355/1 क/1
0.020
0.026 355/ 1 क/2
355/ 1ख
0.040 355/2
0.084 352/1
0.040 352/2
0.025 351
0.246 350
0.093 348/2
0.126 348/1
0.291 668
0.059 669
0.024 671
0.045 672/2
0.006 670
0.003 674
0.001 676
0.005 661/1
0.062 687
0.013 688
0.062 690
0.074 661/2
0.451 979
0.032 976
0.020 1000
0.025 1001
0.059 1004/2
0.065
[भाग 1
(2)
(1)
0.008
1006
1008/1
0.095
1008/2
0.092
0.003
1009/1
0.006
1009/2
1115
0.104
1156/2
0.017
0.006
991/2
0.006
2353
1158/2
0.214
0.092
2379/659/1
1157/2
0.026
0.008
1213
2379/659/2
0.092
0.002
1214/2
0.222
1215
0.016
2349/1215
1216
0.010
2352
0.002
2350/1
0.136
2351/1
0.026
0.574
1218/1 ब/2
0.034
1218/ 1 ब/1
1229/1
0.007
236
0.051
237
0.046
245
0.025
246
0.004
0.107
410
409
0.063
436
0.007
408
0.076
407
0.089
406
0.011
393
0.118
402
0.069
401
0.037
0.005
351
350
0.068
652
0.031
651
0.011
653
0.088
654
0.079
597/2
0.018 भाग 1 ]
3181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 632/1 ग
0.244 632/1 क
0.331 634
0.011 632/1ख
0.225 2344
0.250 2343
0.018 573/1
0.140 573/2
0.086 2342
0.040 1288
0.046 1287
0.323 1285 / 1 ग
0.036 1285/ 1ख
0.031 1285/1 क
0.031 1285/2
0.049 1268
0.016 1269
0.013 1001
0.054 1002
0.071
0.011 1004/1
1003
0.021 1014
0.004 1013
0.102
0.022 1012/1
0.080 1016
1017/2
0.018 1021
0.048 1020
0.017 1019
0.043 1022
0.018 1025
0.041 1026
0.005 1018
0.001 1027
0.100 1036/1
0.033 1034
0.038
0.004 1036/2
1035
0.086 1045
0.081 1046
0.068 1047
0.032 1148
0.030 1147
0.089 1136
0.045
(2)
(1)
0.008
1138/2
0.021
1135
1134
0.031
0.002
1133
1164
0.015
1167
0.046
0.022
1166
0.040
1169
1186
0.002
0.006
1189/13/2
1168
0.019
1170
0.037
1171
0.071
0.016
1172/2
1188/2
0.055
1190
0.112
1187
0.135
0.426
1178/1
0.037
1179/1
निजी खाता भूमि योग रकबा : 10.868
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 914- भू- अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - उचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम-कोठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.002 हेक्टेयर.
3182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2) 218/1
0.027 218/2
0.033
0.042 218/3
218/4
0.117 218/5
0.087 219
0.002 222/ 1 ङ
0.087 222/2ख
0.054 222/1 घ
0.044 222/ 1 क
0.001 221/4
0.093 221/6
0.050 221/2
0.032 221/3
0.027 221/1
0.017 225
0.020 224
0.003 226
0.345 243/1ख
0.063 243/1क
0.215
0.035 229/1
242
0.048 241
0.038 240
0.028 238/1 क
0.082 238/2
0.082 238/ 1 ख
0.103 235
0.034 252
0.315 253
0.039 259
0.113 362
0.008 360
0.001 359
0.119 358
0.098 276
0.001 277
0.039 278/1
0.013 278/2
0.010 279
0.033 269
0.062 283/1
0.062 284
0.031
(2)
(1)
280
0.031
281
0.007
282
0.036
0.015
288/1
288/2
0.019
287/1
0.055
292/1
0.112
0.003
302/1
301
0.120
0.060
299
0.046
297/2
297/1
0.044
0.103
320
321
0.135
322/2
0.046
0.046
322/1
322/3
0.043
0.032
333
336
0.042
0.002
334
335
0.068
0.135
521/2
0.003
522/3
522/1
0.034
522/2/1/1
0.102
522/2/2/1
0.070
574/1
0.086
0.069
574/2
0.008
581/1
575/1
0.025
0.014
576/1
0.057
699/1
700
0.058
0.075
696
0.016
695
706/1
0.103
707/1
0.121
0.016
686/1
0.078
684
685/1
0.021
0.005
682/1
0.008
683
0.008
681
0.020
674 भाग 1 ]
3183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
675
0.023
680
0.021
677
0.004
676
0.004
निजी खाता भूमि योग रकबा : 5.002
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 915 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- उचेहरा
(ग ) नगर/ ग्राम- रगौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.524 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
57
0.027
58
0.043
59
0.026
66
0.030
67
0.032
74
0.039
75/2
0.039
106
0.062
107
0.058
108
0.060
110
0.064
111
0.040
112
0.050
(2)
(1)
0.002
113
0.002
114
0.012
119/1
0.014
119/2
0.013
118/1
0.012
118/2
120
0.027
0.027
121
0.044
122
0.044
123
124/1
0.044
125
0.048
126
0.019
0.025
127
0.065
128
0.098
207
0.008
208
0.095
206
0.081
205
0.071
210
209/592
0.018
242
0.271
0.010
243
244/1
0.069
0.006
244/2
0.083
245
308
0.163
0.012
309/1
309/2
0.032
312
0.049
0.024
313
0.063
319
314/1
0.312
0.003
317
315
0.021
342/2क
0.135
342/1
0.148
0.017
341/1 ग
0.099
486
0.014
456/1
457/1
0.029
458/1
0.043
459/1
0.064
0.059
460/1 3184
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
463/1
0.059
466/1
0.072
465/1
0.052
467/1 क
0.007
468/1
0.068
473/1
0.026
469/1
0.065
470/1
0.100
438/1
0.010
निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.524
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 916 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- रगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.014 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
874
0.009
873
0.050
0.002
872
871
0.050
869
0.029
870
0.020
682
0.048
683
0.047
(2)
(1)
684
0.031
0.015
685
681
0.030
0.040
686
687
0.040
0.049
688
0.020
689
690
0.055
691
0.047
661/2
0.050
0.005
662
661/1
0.049
0.052
657
658
0.016
632/2/2
0.017
0.035
632/2/1
0.016
656
632/1
0.038
655
0.028
633
0.048
634
0.023
612
0.277
0.056
598
588
0.011
0.010
589
0.295
590
0.004
591
0.007
592/1क
478
0.285
477
0.014
476
0.087
0.017
475
0.085
474
473
0.016
472
0.282
457
0.089
456
0.006
440
0.051
441
0.028
0.158
442
0.013
439
430
0.006
536/5
0.055
536/6
0.313 भाग 1 ]
3185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
536/4
0.120 548
0.021 547/4
0.043 547/1क
0.047
0.017 547/3
547/2क/2
0.031 546/2
0.003
0.010 545/1
545/2
0.003 544/4
0.057 544/2ख
0.088
0.044 544/2क/2
887
0.051 886
0.048 885
0.020 884
0.006 874
0.043 875
0.032 876
0.010 877
0.010 878/1
0.018 867
0.070 895
0.031 865
0.017 896
0.004 864
0.030 863
0.009 755/1
0.010 755/2
0.003 755/3
0.014
0.005 751
752
0.034 753
0.112 754
0.090 737
0.050 736
0.019 735
0.007 708/2
0.008 709/1
0.031 709/2
0.020 (1)
(2)
732
0.023
731
0.012
729
0.049
730
0.041
728
0.001
726
0.003
0.005
725
723
0.076
724
0.010
712
0.012
717
0.020
716
0.003
718
0.031 /
715
0.003
0.034
1197
1236
0.015
1243/1
0.019
1235/1
0.020
1235/2
0.030
0.025
1235/3
1222
0.068
1223
0.010
1233/1
0.003
1225/1
0.014
1224/1
0.233
1224/2
0.203
1221/2
0.018
1220/2ख
0.229
1220/1
0.021
1219/2
0.036
1217
0.029
1218
0.284
1214
0.015
0.470
1212
1213/2
0.048
1300/1
0.009
1302
0.150
0.212
307
0.004
310/2क
308
0.094 3186
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 309
0.024 301
0.224 300
0.008 302
0.316 296
0.041 297
0.190 178
0.315 191
0.008 179
0.051 190/1
0.040 190/2
0.063 190/3
0.048 190/4
0.055 189/1
0.015 187/1 क
0.168 187/1 ख
0.161 184
0.020 155/1
0.048 154
0.129 155/2क
0.059 155/2ख
0.058 1220/ 2ख
0.046 1219/2
0.020 1217
0.141 1225/1
0.002 1226
0.143 1293
0.063 1292
0.067 1291/1
0.073 1290/1
0.011 1319/1
0.271
0.013 1318/1 ख/ 1
1318/1 ख/2
0.013 1318/1 क
0.028 1318/2
0.023 1321
0.356 1326/2
0.018 1327/2
0.175 1328
0.096 1356/1
0.009
[भाग 1
(2)
(1)
1357/1 क/2
0.190
0.030
1353/2ख
1353/2ग
0.029
1353/2क
0.036
0.001
1354/2ख
1354/2ग
0.016
0.032
1354/2क
1353/1
0.079
कुल अर्जित रकबा : 11.014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 917 - भू-अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.826 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हे. में)
(2)
(1)
401
0.052
0.026
400
0.058
399
475
0.050
0.119
476/1
0.034
498 भाग 1 ]
3187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 488
0.010 481
0.103 487
0.010 496
0.069 485
0.079 484
0.020 486
0069 459/1
0.010 499/1
0.260 499/2
0.008 500/1
0.008 502
0.060 503
0.144 1424
0.154 1432/1
0.035 1432/2
0.102 1455/2
0.126 2233
0.029 1454/2
0.007 1469
0.010 1470/2
0.071 1470/3
0.071 1515
0.108 1516
0.007 1517/2
0.131 1518/2
0.116 2365/1518/2
0.009 1559/3अ
0.019 1559/ 3 ब
0.041 1562
0.005 1560/3
0.073 1561
0.038 1589/1
0.030 1589/2
0.088 1590
0.083 1586/1
0.150 1586/2/1
0.077 1586/2/3
0.110 1586/2/4
0.011 1579/1
0.115 1579/2
0.109 1578/1
0.057 1576
0.140 1577
0.055 1397/2
0.058 (1)
(2)
0.192
1396/1ख
1396/2ख
0.087
0.081
1396/1 क
1390
0.007
0.007
1388
401
0.028
0.014
400
403
0.025
474
0.043
404
0.020
438
0.039
483
0.104
443
0.090
0.053
480
0.035
471/1क
470
0.124
469
0.132
0.007
468
448
0.010
0.029
450
449/2
0.224
1848
0.021
1849
0.042
0.065
1840
2311/1840/2
0.059
2311/1840/4
0.025
1841
0.014
1842
0.001
1839/1/2
0.010
0.120
2328/1813/1
0.139
2321/1837/1
2320/1834
0.236
0.027
1817
1829/1
0.199
0.066
1828/ 1 /ख
1827/2
0.128
0.002
1826/2
0.001
2170
2171
0.021
0.120
2172
0.002
1826/2
2177
0.074
2199/ 1 क
0.003
2199/2
0.011 3188
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 2200
0.079 2314
0.084
0.129 2201
2204
0.004 2213
0.010 2205
0.172 2212/ 1 क
0.160 2212/ 1 ख
0.072
0.001 2316/2
2242/2
0.020 2243
0.162 2244/2/1
0.114 2244/2/6
0.277 2249
0.001 2255
0.110 2254
0.037 2256
0.129 2258
0.008 2259
0.006 2177
0.090 2178/1
0.110 2180/2
0.017 2197
0.052 2182
0.014 2196
0.075 2183
0.007 2184
0.010 2193
0.070 2185
0.020 2192/2
0.017 2191/2
0.066 2191/1
0.016 2190
0.050 2187
0.049 2188
0.108 2221
0.038 1778/2
0.099 2222
0.032 2223
0.032 2224
0.054 2225/2
0.061 2251/1
0.002 1721/3
0.002
8.826
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शो ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 918 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- इचौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.636 हेक्टर.
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
0.028
1990
0.149
1993/1
0.188
1993/2
0.031
1994
1995
0.136
0.005
1980/1
0.013
1997/1
1996/1
0.166
0.074
1998
1999
0.057
0.043
2001
2000
0.084
0.010
2002
0.192
2003/2
0.006
2004/2
2020
0.097
2110
0.066
2111
0.093
2112
0.065
0.109
2118
0.023
2117
2115
0.001
निजी खाता भूमि योग रकबा : 1.636 भाग 1 ]
3189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 919 - भू-अर्जन-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि, का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
( ग) नगर/ ग्राम- कुसली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.240 हेक्टर .
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
19
0.153
20
0.104
21
0.010
22/3
0.002
23
0.066
24
0.118
25
0.011
26/2
0.050
26/3
0.037
26/4
0.050
27
0.104
82
0.025
47
0.113
81
0.026
80
0.003
48
0.039
48
0.001
76/1
0.018
76/2
0.019
51
0.028
52
0.019
(2)
(1)
50
0.027
72
0.028
0.103
71
0.007
70
137/2
0.046
0.164
137/1 क
75
0.030
138
0.029
141
0.013
142
0.038
0.004
136/1
0.047
134
132
0.020
0.085
224
0.016
228
225/2
0.030
236
0.146
0.023
237
0.003
238/2क/1
0.042
238/2क/2
328/1
0.034
0.174
238/2ख
0.104
240
274
0.021
270
0.011
निजी खाता भूमि योग रकबा : 2.240
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 921 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क ) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर 3190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग) नगर/ ग्राम- डांडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टर.
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
118/1
0.055
118/2
0.192
निजी खाता भूमि योग रकबा : 0.247
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 923 - भू-अर्जन- 10-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
तहसील - उचेहरा
(ख)
नगर/ ग्राम-बेलहटी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-0.983 हेक्टर.
(घ)
खसरा नं.
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
1/2
0.152
2/1
0.010
3
0.088
13/1 ख
0.004
14
0.218
15
0.019
12
0.082
11
0.073
10
0.068
30
0.097
[भाग 1
(2)
(1)
31
0.026
27
0.047
28
0.010
26
0.090
0.983
निजी खाता भूमि योग रकबा :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 925 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात । का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र . शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- उचेहरा
(ख)
नगर/ ग्राम-कोरवारा
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.974 हेक्टर.
क्षेत्रफल
खसरा नं.
(हे. में )
(2)
(1)
0.198
83
67
0.039
68
0.068
69
0.068
0.173
79
0.011
78
0.087
77
0.325
109/2
0.014
109/1
149/2
0.174 भाग 1 ]
3191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 142/2
0.001 142/1
0.119
0.001 141
0.028 143/1 क/2
143/1 ख
0.123 140
0.020 139
0.036 138
0.141 137
0.108 133
0.084 134
0.008 132
0.077 129/1
0.028 129/2
0.129 231/1
0.064 231/2
0.099 230/2
0.008 226/1
0.002 227/1
0.003 229
0.018 228/1
0.068 228/2
0.231 263
0.030 262/2
0.111 262/1 ख
0.002 262/1D
0.041
0.066 256/2
255/2
0.017 256/ 1ख
0.004 274
0.060 284
0.018 277
0.075 278
0.051 324/2
0.004 323/2
0.003 322
0.057 320
0.030 318
0.131 317
0.012 540/2
0.094 540/1
0.278
(2)
(1)
539
0.034
0.005
536/3
536/1क
0.230
0.045
536/2
588/1क
0.021
588/2
0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.974
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, (भू-अर्जन ) , जिला सतना के, न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 926 - भू- अर्जन - 10-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) जिला- सतना
(क)
तहसील- मैहर
(ख)
नगर/ ग्राम- पथरहटा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-0.031 हेक्टर .
(घ)
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.031
800/2
निजी खाता भूमि योग रकबा : 0.031
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन , आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3192
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2011
क्र. भू- अ.- 5- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- बड़ोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.190 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
712
0.050
713
0.730
714
0.200
666
0.960
683
1.030
715
0.720
717
0.500
0.030
726
581/2
0.700
662
0.880
663
0.480
677
1.130
678
0.100
679/2
0.040
582
0.620
583
0.600
585
0.080
574/1
0.240
679/1/1
0.640
679/1/2
0.630
580
1.000
574/2
0.570
[भाग 1
(2)
(1)
0.050
579/2
724
0.110
725
0.850
305
1.070
0.810
732
0.820
734
735
0.190
736
0.350
737
1.120
0.100
710
0.700
711
668
0.160
670
0.340
671
0.550
1.250
674
664
0.410
665
0.880
0.150
685/1
0.150
792
0.770
793
723
0.970
727
0.030
1.410
733
728
1.390
729
0.120
730
0.260
0.250
731
कुल योग .. 27.190
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ.-6-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया भाग 1 ]
3193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग) ग्राम-चारपहाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.350 हे.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
181
0.410
183
0.100
184
1.200
185
0.260
0.130
186
187
0.250
कुल योग .. 2.350
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अ.- 9-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- बगराज
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.211 हे .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
88/1/1
0.854
88/1/2
0.854
88/1/3
0.858
88/2
2.420
87
2.132
171/1
0.085
183/2
0.564
(2)
(1)
183/3
0.568
183/1
0.564
183/4
0.809
0.809
183/5
184
0.907
0.930
185
186
2.857
कुल योग 15.211
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अ. - 11 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन की यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- बूधौरकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-52.349 हे .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2.363
39, 40
1.210
32,33,34,35,36
47/3
7.068
43
0.061
44
0.575
46
0.239
47/1
4.012
45
0.352
47/2
2.529
48/2/2
1.186 3194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
48/2/1
1.214
49/2
2.323
52/2
7.324
171
0.158
181
0.594
53/1
2.833
53/2
6.621
55/1
1.663
55/2
1.667
56/1
2.902
57/1
0.454
56/2
2.902
58/1
0.343
60
0.263
58/2
0.654
168/2
0.405
170
0.093
172
0.089
173/1
0.057
173/2
0.053
189/2
0.053
217
0.089
कुल योग 52.349
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ.- 12-अ-82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु - (क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
[भाग 1 (ग) ग्राम- हिन्डोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-69.710 हे.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
3
0.530
4/2
0.150
4/1
0.390
5
0.300
0.530
7
0.040
119
13
0.260
2.730
14
8
3.430
1.280
15
0.400
16
17
0.450
18
0.680
19
0.080
20
1.150
1.140
21
22
1.130
23
1.150
0.160
25
5.570
26
0.100
24
0.240
27
4.210
28
33
1.970
34/1
1.320
1.640
38/1
39/1
0.130
3.310
40
34/2
0.360
35
0.260
36
1.430
37
1.640
38/2
0.200
39/2
3.080
0.540
98
71
0.800
70
0.130
0.070
72
90/1
0.450
91/1
1.520 भाग 1 ]
3195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
107
0.150 108
0.450 89
0.840 82/2
0.170 85
0.550 86
0.150 88
0.320 82/1
0.400 83
0.940 84
0.110 87
0.200 90/2
2.150 91/2
0.140 101
0.160 103
0.180 92
0.800 93
0.140 94
0.100 95
0.530 96
0.370 100
0.710 102
0.200 104
1.170 105
0.690 106
0.300 97
1.220 99
0.390 111
0.300 112/1
0.460 112/2
0.340 113
0.300 128/1
0.120 122
0.080 123
0.300 127
0.060 115
0.700 124
0.900 125
0.900 130
0.090 132
0.450
0.900 121
129
0.090 131
0.450 114
0.710 128/2
0.060 126
1.370
(2)
(1)
0.540
133
0.360
117
0.350
118
1.400
120
69.710
कुल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ. - 13 - ए- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम-ऊटखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.261 हे .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1.000
41/1
41/2
1.704
42/2
1.364
0.202
57/3
57/1
2.023
0.405
67
90/1/1/2
0.405
1.219
90/1/2/1
0.733
44/1
0.895
44/2
42/1
0.470
0.065
241/2
241/1
0.061
0.061
241/3
0.178
241/4
0.089
241/5 3196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 241/6
0.089
1.643 238/263/238
2
149
1.036 150
151
0.190 152/1
150
151
1.137 152/2
0.894 150,151,152/3
153
0.247 196/1/1
1.500 197
1.197 199/1/1
1.500 201
1.724 202
2.379 203
1.484 204/1
0.688 208/1
0.872 204/2
0.105 205,
0.405 208/ 1 /1 क
205/208/
0.040 1/1 ख
205
0.671 208/1/2
0.704 244/1
238/1/2
1.627 245
0.206
0.526 244/2
246/4
1.007 246/1
0.303 247/1
1.717 248/1
0.073 246/2
0.405 247/2
1.416 248/2
0.271 246/3
0.607 247/3
0.874 248/3
0.607 237/1
0.858 237/2
0.858 237/3
0.858 237/4
0.862 238/1/1
1.109
[भाग 1 (1)
(2)
240/1
0.425
240/2
0.454
240/5
0.040
240/3
0.405
240/6
0.040
240/4
0.506
1.805
69
83/2
2.023
कुल योग 49.261
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ.- 14-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासुन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- पिपलिया कदीम
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-46.390 हे .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
284
0.020
385
0.160
290
0.410
361
0.200
340
0.170
483/1
0.030
0.600
483/3
488/1
0.310
0.140
489
488/2
0.440
0.060
289
0.170
291 भाग 1 ]
3197
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 341
0.130 288
0.200 281
0.460 249
1.010 386
0.140 387
0.100 264
1.540 267
0.130 172
0.970 269
0.450 486
0.890 487
0.890 490
0.890 493/1
0.760 492/3
0.200 292
0.090 297
0.140 344
0.050 322
0.680 324
0.050
0.550 283
0.820 312
313
1.080 315
0.090 491
0.890 300
0.580 294
0.060 295
0.170 309
0.110 339
0.200 342
0.130 343
0.060 310
0.110 293
0.080 296
0.150 326
0.090 327
0.060 484/1
0.240 484/3
2.030 263
0.230 173
0.510 302
0.560 318/1
0.020 319/1
0.100
(2)
(1)
0.100
316/1
0.200
317/3
0.470
332
0.360
245
0.470
299
334
0.210
1.250
336
345
0.030
346
0.420
0.050
328
330
0.850
298
0.470
0.070
335
0.130
337
338
0.160
247
0.360
0.500
174
308
0.120
0.120
311
333
0.890
0.690
319/2
1.070
272
0.400
285
286
1.180
0.480
287
0.200
242
0.300
243
244
0.220
0.740
321
314
0.160
2.370
485
268
2.570
1.540
270
0.380
271
1.340
301
329
0.050
331
0.840
307
0.230
0.250
492/2
0.900
493/2 3198
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
494
0.900
492/1
0.010
495
0.200
320
0.740
46.390
कुल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ.-17-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम-चीलखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 32.050 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में ) (1)
(2)
8
1.000
9
1.000
10
0.700
11
0.310
13
0.440
15
1.610
17
0.280
67/21
0.250
34
1.390
35
1.700
36
2.000
21/2
0.740
0.260
(2)
(1)
21/1
3.170
0.050
22/1
0.700
23/1
0.480
19
22/2/1
1.000
0.300
22/2/3
23/2/1
0.945
25
0.600
0.620
27
0.420
28
29
1.000
0.570
30
31
1.000
32
0.560
33
0.530
0.430
50
0.160
43
0.160
44
0.110
48
0.150
46
1.320
49
0.200
51
59
0.330
53
0.280
0.640
54
0.210
57
1.010
58
0.290
61/1
61/2
0.295
63/1/1
0.840
0.800
63/1/2
63/2
1.200
32.050
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3199 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 अगस्त 2011
खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2011 प्र. क्र. 9 अ- 82-11-12.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
क्र. 1272 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह / घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
अनुसूची
(क) जिला- दमोह
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(ख) तहसील- दमोह
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम- बांदकपुर नोहटा जुझार
(ग) ग्राम- केदवां जागीर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टर .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.398 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
(2)
(1)
84
0.01
37/1
0.109 85
0.01
38/1
0.108 83
0.01
0.142
38/2
86
0.01
147/4
0.121 योग : 0.04
0.089
150/5
150/7
0.032
0.393
151
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.
0.060
154
189/1
0.049
0.214
189/2
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
0.053
190
0.028
191
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.040
192 3200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
266/1
0.010
266/2
0.290
275
0.113
276
0.020
277
0.061
284
0.024
286
0.060
287
0.247
289
0.239
297
0.308
301/2
0.028
0.035
302/1/2
302/2/1
0.214
303/1/1
0.075
303/1/2
0.200
303/2
0.036
योग : 3.398
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लाखापुरा तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 18 अगस्त 2011
क्र. 1296- भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- बिरूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.040 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
160/7
0.288
161
0.270
(2)
(1)
4.245
162/1
162/2/1
0.130
0.312
162/2/2
169
0.089
0.128
170
1.562
171,172,173,174,175/1
0.980
171,172,173,174,175/2
0.978
171,172,173,174,175/ 3
0.453
176
180
1.914
0.040
184/1/2
0.121
184/2
0.162
184/3
187
0.235
188/1
1.485
0.470
188/2
0.470
189
0.809
191/1
0.300
191/2
0.300
191/3
0.844
191/4
0.283
191/5
0.283
191/6
198/1
0.809
0.907
198/2/1
0.890
198/2/2
198/2/3
2.060
2.518
198/4
0.413
209
211
0.420
0.744
213
0.813
214
0.158
217/1 , 217/2/1
224
0.157
योग : 27.040
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1297- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]
3201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम-अमनखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.000 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
26/1
0.122
49/3
0.180
49/4
0.090
54
0.225
56/4
0.105
56/5
0.105
56/6
0.133
57/1
0.520
57/2
0.070
57/3
0.450
योग : 2.000
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 23 अगस्त 2011
क्र. 1304 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम- लखापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.250 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.252
59/3
0.740
61/1,60/3
64, 65/3
0.258 योग : 1.250
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
खरगोन , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. 1315 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टर .
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
खसरा (1)
(2) 0.300
190/4
191/4
0.065 योग : 0.365
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टेमला नम्बर -02 तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में पायलेट चेनल हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3202
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2011
क्र. 1298 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- देवरा ज. न. 247
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टर. छूटे हुये रकबे खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
1067/2
0.058 योग : 0.058
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1300 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम-संसारपुर ज. न. 538
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टर. छूटे हुये रकबे
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
1127
0.056
योग : 0.056
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की संसारपुर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. 21 - अ - 82-2010-2011 .-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयी है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- बडेराजागीर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.13 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.04
38
0.13
39/1
39/2
0.08
40
0.02
0.01
62
0.04
66 भाग 1 ]
3203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 72
0.03 73
0.12 74
0.11 75
0.03 81
0.16 82
0.12 83
0.02 106
0.08
0.14 107, 108
115
0.11 118
0.06 119
0.07 120
0.04 121
0.07 122
0.04 127
0.01 128
0.04 129
0.11 131
0.14 133
0.01 462
0.01 463
0.11 468
0.05 469
0.08 470
0.01 472
0.08 477
0.02 478
0.05 479
0.02 481
0.07 482
0.01
0.07 484
486
0.07 490
0.15 491
0.01 492
0.14 525
0.01 526
0.12 542
0.07 544
0.01 546
0.25 550
0.06
(2)
(1)
551
0.15
557
0.26
0.10
558
0.06
570
0.06
572
579
0.14
580
0.02
581
0.03
0.11
595
596
0.04
600
0.18
0.03
601
0.17
609
610
0.06
0.2
617
618
0.16
624
0.03
625
0.09
662
0.02
665
0.15
666
0.11
0.19
670
671
0.02
679
0.19
683
0.16
684
0.10
688
0.22
687/2में से
0.02
0.02
696/1
0.10
697
698
0.05
705
0.01
730
0.05
0.17
731
0.22
752
758
0.15
योग : 7.13
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- सिंध परियोजना आर. बी. सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की, शाखा नहर एल. एम. 7 , एल. एम. - 9 आर. एम. - 11 , एवं आर. एम. 12 के निर्माण हेतु.
3204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 25 अगस्त 2011
क्र. 1905 - भू-अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- सेमल्दा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-100 वर्ग मीटर
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)
(2) 100
244/6
शासकीय नम्बर योग : 100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
धार , दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. 1925 - भू-अर्जन-औ.एस.पी.- 2011- संशोधित उद्घोषणा- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 14-अ- 82-10-11 कार्यालय पत्र क्रमांक 795 - वाचक- प्रकरण क्रमांक 14 अ- 82-10-11- धार
[भाग 1 दिनांक 15 जून 2011 ग्राम पिपरी तहसील मनावर जिला धार का रकबा 0.941 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 2303 पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के अंक में तथा एक समाचार - पत्र प्रभात किरण में दिनांक 4 जुलाई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका भी नंबर 15347/11 है .
जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे .
संशोधित उद्घोषणा ग्राम पिपरी
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
रकबा खसरा नं .
रकबा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
131/3/3/1
131/3/3/1
0.941
0.941 331/3/2/2
131/3/2/2
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011
क्र. 03 -अ- 82 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- शासकीय ( आबादी )
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- राजनगर भाग 1 ]
3205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग) नगर/ग्राम- थोवनपुरवा ( नांद )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.006 हे .
अर्जित की जा रही भूमि की सूची खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
787
0.006
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरियारपुर परियोजना के कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 26 अगस्त 2011
प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम- बरूअल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.150 हैक्टेयर
ग्राम - बरूअल
खसरा
अर्जित रकबा
क्र.
(हे. में)
(1)
(2)
1091/2
0.244
(1)
(2)
1091/1/2
0.114
0.028
1091/1/3
0.057
1091/1/1
1090
0.257
1086/2
0.243
1086/1
0.026
1087
0.025
1052
0.043
1053/1
0.130
0.157
1054/1
0.215
1054/2
1058
0.170
1055
0.078
1056/1
0.100
1050/1
0.016
0.013
1057/2
0.075
931/3
931/2/2
0.038
1056/2
0.020
1057/1
0.026
0.020
1049/2
0.005
1059
949/1
0.130
950
0.300
0.136
922/3
0.013
952/1
951/4
0.115
928/2
0.208
928/3
0.208
0.075
931/1
921/5
0.115
903/3
0.230
902/1/3
0.023
0.137
901/4
0.063
858/1
0.037
931/2/1
0.057
859
0.057
863
0.160
860
0.057
861
0.160
865
873/3
0.150
873/2
0.015
869
0.315 3206
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
871
0.011
193
0.206
195
0.166
229
0.110
228
0.137
227
0.080
216
0.033
215
0.138
201/2
0.024
217
0.010
218
0.010
214
0.057
0.013
1,29
130
0.052
117
0.033
120
0.005
121
0.012
118
0.043
115/3
0.100
116/2
0.039
211
0.005
210
0.046
109
0.069
110
0.011
98/1
0.143
132
0.011
131
0.206
98/2
0.144
209
0.012
99
0.091
115/2/1
0.152
931/4
0.035
931/5
0.040
108
0.023
100
0.022
योग : 7.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह
[भाग 1 नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम-नाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.513 हैक्टेयर
ग्राम-नाही
अर्जित रकबा
खसरा
क्र.
(हे. में)
(2)
(1)
161
0.012
162
0.126
0.040
163
159
0.030
170/1/1
0.155
0.457
164
170/1/2
0.166
170/1/3
0.243
0.146
170/1/4
310/1
0.138 योग : 1.513
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 27 अगस्त 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनौर
(ग) नगर/ ग्राम- रजौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.886 हे .
अर्जित किये जाने सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में) वाला अनुमानित रकबा ( हे. में. ) (1)
(2)
(3) 9/3
0.526
0.679
9/4
0.742
0.665 9/6
1.400
0.410 9/7
1.400
0.479
1.400
9/8
0.443 10
1.076
0.149 7/6 ग
2.108
0.455
0.697
7/5 क
0.130
1.411
7/4 ग
0.416 7/3 क
2.108
0.468
0.697
7/2 ग
0.195 7/1 क
1.411
0.624 7/1 ख
1.411
0.016 23/2
1.254
0.910
योग : 5.886 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011
प्र. क्र. 17- अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम सुण्ड ( अजायब नगर ) में नहर निर्माण हेतु.
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील - रायसेन
(ग ) ग्राम- सुण्ड ( अजायब नगर )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.015 हेक्टयर
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
26/2
0.094
26/1
0.084
29/1
0.130
28/1
0.044
25/2
0.064
18
0.313
17
0.066
25/1
0.067
19/1
0.033
19/2
0.054
0.066
19/3
योग : 1.015
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है- ग्राम सुण्ड ( अजायब नगर ) में नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
3208
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 18- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- रायसेन
( ग ) ग्राम- गुदरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 एकड़
खसरा
रकबा
नंबर
(एकड़ में)
(1)
(2)
57/1/1
0.33
57/3
0.50
59
0.59
67
0.14
0.19
68/2
100
0.17
107
0.65
108/1/5
0.32
112/1
0.34
111/3
0.37
57/2/2
0.24
57/2/1
0.43 योग : 4.27
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र.- दस- भू- अर्जन- फा. 505- प्र. क्र. 13- अ-82-2010-11- 4685.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- सिंहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.877 हेक्टर
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
2039/2
0.032
2041
0.125
2005
0.186
2036/1
0.065
2040/3
0.093
2004
0.251
2038
0.125 योग : 0.877
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु ग्राम सिंहपुर की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र.- दस- भू-अर्जन-फा. 553- प्र. क्र. 14- अ-82-2010-11- 4684.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, भाग 1 ]
3209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील-सोहागपुर
(ग) ग्राम- अंतरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.288 हेक्टर
खसरा
नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
76
0.049
81
0.197
0.141
79
145
0.101
194
0.161
264/1
0.089
266
0.101
268/26
0.101
268/33
0.028
268/35
0.028
268/37
0.041
0.101
269/2
77
0.141
78
0.141
80
0.197
195
0.101
197
0.181
264/2
0.089
268/16
0.020
268/32
0.041
268/34
0.028
268/36
0.061
268/40
0.049
277
0.101
योग : 2.288
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा की कुल 2.288 हे . निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. 47-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.- 34- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- जामली मूंदी
(घ ) कुल अर्जित रकबा 0.90 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
0.06
90
91/1
0.03
92
0.04
93
0.04
0.01
94
0.01
95/1
95/2
0.04
0.15
96
115
0.09
116
0.08
117
0.07
120
0.03
0.12
121/1
121/2
0.09
123/1
0.04 योग : 0.90
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3210
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 35-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.-35 - अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - खण्डवा
(ख ) तहसील-खण्डवा
(ग) ग्राम -देवलामाफी
(घ) कुल अर्जित रकबा -1.79 हेक्टेयर
/ अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
8
0.06
10/1
0.10
10/2
0.20
11
0.02
18/1
0.50
18/2
0.07
19
0.11
35/1
0.05
35/2
0.05
35/3
0.05
36
0.10
145/1
0.10
145/2
0.07
146
0.06
147
0.06
148/1
0.05
148/2
0.03
150
0.01
151
0.10 योग : 1.79
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 36-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र.- 36- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- पिपलकोटा
(घ) कुल अर्जित रकबा -2.95 हेक्टेयर
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
0.27
24
28
0.10
0.04
29
30/1
0.17
0.20
36/1
36/2
0.12
0.11
39/1
39/2
0.07
0.12
40/3
219
0.10
0.17
220
233/1
0.01
0.04
234
235
0.06
240/1
0.06
240/3
0.14
241/3
0.01
0.15
241/5
241/6
0.03
242
0.05
243/1
0.01
257/2
0.06
258
0.08
285/1
0.08
285/2
0.11
285/3
0.15
287/1
0.08
0.09
287/2 भाग 1 ]
3211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
287/3
0.10
288
0.10
289/3
0.07
योग : 2.95
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 45-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र . क्र. 37-अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-बोन्दूल
( घ ) कुल अर्जित रकबा -1.32 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
155
0.17
168
0.07
169/1
0.03
169/2
0.03
170
0.04
171
0.04
187
0.20
195
0.04
196
0.11
200
0.07
201
0.07
211
0.11
212/1
0.08
212/2
0.18
(2)
(1)
212/3
0.08 योग : 1.32
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 48-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र . क्र.- 38- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-खण्डवा
(ग) ग्राम- माथनी
(घ) अर्जित रकबा 0.04 हेक्टेयर
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.04
196
योग : 0.04
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 46-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 39 - अ - 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 3212
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
( ग) ग्राम- फतेहपुर मूंदी
(घ) कुल अर्जित रकबा 0.70 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
24/4
0.23
38
0.07
39
0.03
40
0.04
41
0.05
42
0.06
43/1
0.11
43/2
0.11
योग : 0.70
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 51-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.-40- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला - खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
[भाग 1 (ग ) ग्राम-सोमगांव
(घ) कुल अर्जित रकबा 0.45 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.10
1
4
0.01
6
0.16
7/1
0.04
7/2
0.07
145/1
0.07 योग : 0.45
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 52-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र . क्र.- 41- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- भैसावां
(घ ) कुल अर्जित रकबा-1.82 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
173
0.04
174
0.10
0.04
195/1
195/3
0.08
195/4
0.05
0.05
195/5 भाग 1 ]
3213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
195/6
0.08
196
0.11
197/2
0.21
425
0.05
426/1
0.21
426/2
0.02
427
0.14
428/1
0.15
439
0.11
487/1
0.25
688
0.10
690
0.03
योग : 1.82
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 54-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.- 42 - अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम-गोराड़िया
(घ) कुल अर्जित रकबा -2.24 हेक्टेयर
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
10
0.08
524
0.08
526/2
0.17
527/1
0.12
(1)
(2)
528
0.03
531
0.01
532
0.07
533
0.05
0.05
534
535/1
0.11
535/2
0.11
535/3
0.11
535/4
0.05
540
0.08
543/1
0.15
543/3
0.04
543/5
0.07
0.20
544/2
546/2
0.06
551
0.07
553
0.08
568
0.03
630
0.05
631
0.02
0.17
633
0.10
639
640
0.08
योग : 2.24
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 53-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 43- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-खण्डवा 3214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग) ग्राम-जामली सैयद
(घ) कुल अर्जित रकबा-1.04 हेक्टेयर
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
132/2
0.08
132/3
0.24
132/4
0.02
153
0.10
155
0.10
156
0.05
159
0.10
160
0.13
174
0.02
175
0.08
176
0.04
177
0.04
179
0.04
योग : 1.04
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 75-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 52- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-सहेजला
(घ ) कुल अर्जित रकबा-5.28 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
24
0.08
25
0.15
[ भाग 1
(2)
(1)
27/1
0.11
27/2
0.06
31/1
0.01
31/2
0.12
31/3
0.12
31/4
0.13
32/4
0.10
0.10
54/3
55
0.26
57
0.02
0.12
58
67
0.25
73/1
0.01
73/2
0.03
74
0.08
75
0.27
0.09.
91/2
217
0.13
219
0.05
220/1
0.01
481/1
0.03
482
0.03
483
0.11
484/1
0.14
484/2
0.07
484/3
0.12
486
0.13
0.08
487/3
496/1
0.14
496/2
0.12
0.20
546/2
547/1
0.05
547/2
0.04
547/3
0.04
0.03
556
608/1
0.09
0.11
608/2
610
0.21
617
0.01
0.26
618
0.13
621
622/1
0.11
627
0.03
628
0.06
629/3
0.04
629/4
0.07 भाग 1 ]
3215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
629/6
0.06
629/8
0.02
629/9
0.08
0.05
682
683
0.06
684
0.08
685/1
0.08
685/2
0.10
योग : 5.28
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र. क्र.- 53-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- देवला रैयत
(घ) अर्जित रकबा 0.68 हेक्टेयर
खसरा
क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
101/2
0.04
105
0.14
106/3
0.03
106/4
0.03
106/5
0.03
174/1
0.03
174/2
0.04
0.05
174/3
174/4
0.02
175/1
0.12
176/1
0.14
179/1
0.01
योग : 0.68
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.- 54-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम - खुटलाखुर्द
(घ) अर्जित रकबा-1.57 हेक्टेयर
रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.08
36/2
38/6
0.12
42/1
0.08
43
0.04
44/1
0.11
47
0.12
0.04
48
50
0.05
51
0.03
57/1
0.02
57/2
0.07
57/3
0.08
57/4
0.06
57/5
0.06
58
0.10
87
0.02
88
0.06
0.05
89/1
89/2
0.08
0.01
148/1
0.25
150
153
0.04
कुल योग : 1.57 3216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.- 55-अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- पिपलकोटा
(घ ) अर्जित रकबा-1.40 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
72
0.15
74
0.07
88/1
0.14
89
0.10
90
0.34
325
0.01
327
0.16
328
0.09
428
0.06
429
0.03
431
0.04
433/1
0.04
433/2
0.01
433/4
0.03
433/5
0.06
433/6
0.07
कुल योग : 1.40
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
[ भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2011
प्र. क्र. 01 - भू. अ.- ए- 82-10-11 - सा- 1- सात. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ ग्राम- कढैया
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.700
18/1
18/2
0.100
39/1
0.150
39/2
0.020
25
0.320
45/128
0.010
92
0.050
45
0.050
93
0.220
97
0.530
95
0.500
0.270
99
0.510
96
कुल योग : 3.430
भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 2 - भू. अ.-ए- 82-10-11- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ग्राम- करोदखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-67.810 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
2
1.390
3
0.810
4
0.640
5
1.000
6
0.900
7
0.130
85/189
0.430
8
0.200
9
0.050
10
0.750
11
1.780
4/199
0.230
10/200
0.120
61/1
0.190
55/2
0.150
61/2
0.620
56
0.500
57
1.200
60
0.660
69
0.700
58
2.040
74
0.500
(1)
(2)
0.040
77
78
0.900
59
1.250
62
0.710
63/1
0.400
0.110
64
0.050
68
70
0.240
0.100
80
73/2
0.760
0.150
79
73/1
0.910
81/1
0.330
81/3
0.340
81/2
0.330
84
0.360
84/202
0.170
85/1
1.070
0.160
85/2
94/1
0.910
83/1
0.530
83/2
0.530
86
2.060
0.160
87
1.470
89
88
0.500
90
4.300
92
3.180
1.570
91
93
3.230
102
0.250
0.790
94/2
116/1
0.800
94/3
1.200
0.240
103 3218
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
116/2
0.800 100
2.470 101
0.630 104
0.300
0.410 105/1
0.800 105/2
106
0.350 109
0.120 110
0.570 111
0.300 112
0.210 107
0.600 108
0.950
1.240 182/192
114
0.400 115
4.200 116/204
0.100 116/3
0.610
0.410 118
171/2
0.800
1.150 174
175
0.180 176
0.200 180
0.500 182
0.110 184
0.600 73/203
0.010 184/194/1
1.500
0.220 184/194/2
183/193
0.650
0.280 87/198
94/4
1.050
कुल योग : 67.810
[भाग 1 भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - भू. अ.-ए- 82-10-11- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
( क ) जिला - भोपाल
( ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम-कनेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.258 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
24
0.170
0.500
25
26
0.500
29
0.330
0.630
30
0.730
31
0.228
52/1
53
0.340
52/2
0.100
0.730
54
कुल योग : 4.258
भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - भू. अ.- ए- 82-10-11- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]
3219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- मोमनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.020 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
13
0.460
14
2.700
15
0.150
17
0.200
18
0.150
22
0.270
23
0.160
24
0.590
28
0.200
30
0.140
31
0.150
32
1.150
34
0.120
49/2
0.450
49/3
0.050
51/1/1
0.680
51/2
0.400
कुल योग : 8.020
भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 1 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 1 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010- भू-अर्जन-6447.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम- आमडोह प. ह. नं. 76
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.011 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
1.011
(1) 194
कुल योग : 1.011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 अ- 82- वर्ष- 2009-2010 - भू-अर्जन-6450.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी 3220
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग ) नगर/ग्राम-गोपीनाथपुर प. ह. नं. 78
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.173 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
165
0.060
190
0.015
195
0.174
196
0.981
197
1.125
199
1.008
203
0.315
204
1.000
205
0.823
206
0.522
211
0.150
योग : 6.173
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. -सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04 अ- 82 - वर्ष - 2009-2010 - भू- अर्जन- 6445.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी
[ भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम- शांतिपुर प. ह. नं. 78
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.242 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
2
0.750
3
0.750
4
0.400
0.060
9
10
1.075
0.370
11
21
0.020
26
0.110
13
0.025
20
0.030
0.150
22
0.402
46
48
0.100
योग : 4.242
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 05 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010- भू-अर्जन-6449.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी भाग 1 ]
3221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(ग ) नगर/ ग्राम- सालीवाड़ा प. ह. नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.700 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
93/2
0.080
93/4
0.250
94
1.060
95/1
0.550
95/2
1.200
95/4
0.560
योग : 3.700
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 07 अ - 82 - वर्ष - 2009-2010- भू- अर्जन- 6444.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बैतूल
( ख ) तहसील - घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ ग्राम- गोल्हई खुर्द प. ह. नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.210 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
97/1
0.060
97/2
0.080
(2)
(1)
106
0.060
108/3
0.100
108/4
0.060
108/5
0.060
109
0.075
110
0.080
0.090
111
115/6
0.245
122
0.300
योग : 1.210
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 08 अ- 82- वर्ष- 2009-2010 - भू-अर्जन-6448.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम- सालीवाड़ा प. ह. नं. 38
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.401 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
83
0.675
0.468
92
0.032
93/1
0.052
93/2 3222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
93/3
0.032
93/4
0.032
93/5
0.032
93/6
0.032
97/1
0.190
100
0.934
104
0.288
102
0.110
103/1
0.200
103/2
0.120
103/3
0.015
94
0.189
योग : 3.401
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 09 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010 - भू- अर्जन-6446.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी
[ भाग 1 (ग ) नगर/ग्राम - बटकीडोह प. ह. नं. 76
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.580 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
403
0.680
0.345
398
400
0.085
390
0.360
388
0.200
0.580
387
409
0.159
312
0.130
270
0.100
0.050
272
0.195
281
402
0.605
0,260
399
397
0.016
0.358
389
442
0.500
386
0.090
0.352
395
307
0.280
269
0.010
0.225
275
योग : 5.580
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बटकी जलाशय के बांध व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011
प्र. क्र. 163 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
पवई
हथकुरी निजी भूमि 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . 1.00 कुल रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 164 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
पन्ना
पवई सिमराकला निजी भूमि 5.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 5.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 167 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 3224
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना
अमानगंज गडोखर
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 8.615 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.235 हे. कुल रकबा 8.850
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 168 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
पन्ना अमानगंज द्वारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 10.902 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.418 हे .
कुल रकबा 11.320
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 169 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
बरौंहा
पन्ना अमानगंज
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 0.956 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.069 हे . कुल रकबा 1.025
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 170- अ-82 - वर्ष 2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना अमानगंज बलगहा निजी भूमि 4.923 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.686 हे. कुल रकबा 5.609
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 171 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
कचौरा
अमानगंज
निजी भूमि 1.003 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.046 हे . कुल रकबा 1.049
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 172- अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 3226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना अमानगंज बॉधीकला निजी भूमि 7.818 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.255 हे.
कुल रकबा .. 8.073
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
पन्ना अमानगंज बॉधीकला निजी भूमि 85.84 हे. एवं शासकीय भूमि
रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 85.84
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डोभा जलाशय योजना का तालाब निर्माण डूब क्षेत्र बंड लाई निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 174- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
पन्ना अमानगंज
बरबसपुरा निजी भूमि 3.903 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .
कुल रकबा 3.903
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3227 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 175 - अ- 82 - वर्ष 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इंस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(6) (3)
(4)
(5)
पन्ना
अमानगंज कछगंवा
भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 67.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 115.315 हे . कुल रकबा .. 182.465
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 176 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना अमानगंज ककरहाई
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 4.079 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.173 हे. , कुल रकबा 4.252
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3228
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 26 अगस्त 2011
क्र. 1640 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 26-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
2.968
आवली
बड़वानी अन्जड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 1639 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 27-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(4)
संदेवा
2.986 अन्जड़
(1) बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी .
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब -माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 1638 - भू-अर्जन नहर- 2011- प्र. क्र. 28-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.061 बड़वानी अन्जड़
हरिबड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी , जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 1637- भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र . क्र. 29-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
2.060
पान्या
बड़वानी अन्जड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
3230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 1636 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 30-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
2.055 बड़वानी अन्जड़ केशरपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सब - माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 1641 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 31 -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
गोलाटा
3.563 बड़वानी अन्जड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.-( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी , जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 1655 - भू- अर्जन- 2011 - प्र. क्र. 34-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
1.040 बड़वानी निवाली मेरखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.
बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1656 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 35-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
बोरली
7.027 निवाली
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1657 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 36-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की 3232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
वासवी
3.084 निवाली
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी .
बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1658 - भू- अर्जन - 2011- प्र. क्र. 37-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
सालीकला
11.033 बड़वानी राजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
सालीकला तालाब योजना के बांध एवं नहर हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1659 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 38-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा भाग 1 ]
3233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
लवाणी
4.911 बड़वानी सेंधवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
सालीकला सिंचाई तालाब के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुभाग - ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनू तिवारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 27 अगस्त 2011
रा. प्र. क्र. 01 - अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) बहोरीबंद नैगवां
5.32 कटनी
1.10
प.ह.नं. 01 , बघराजकलॉ
प.ह.नं. 02
योग : 6.42
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खलरहा जलाशय एवं नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , संभाग कटनी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3234
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. RPB - 08-11-12-प्र . क्र. 02-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इससे इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2)
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा क्रमांक
अर्जत किया गया रकबा
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
(7)
(8) 97/1/1
2.023
2.023
रायसेन सिलवानी सालाबरू
87/2/1
बांध डूब क्षेत्र हेतु ' सालाबरू जलाशय
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
88/2/1
87/3/1
0.607
0.607
89/2/
0.316
0.316
88/4
0.372
0.372
63
1.546
1.000
64
0.579
0.579
65
0.571
0.571
62/2
1.619
1.619
0.672
88/6
0.672
87/3/2
2.379
0.500
66
1.096
1.096
योग 11.780
9.355
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 346-11-12- प्र. क्र. 02- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
नग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जत किया गया रकबा
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) रायसेन गैरतगंज
1.934
31
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 32
0.975
सलहपुर सूरबरू
संभाग, रायसेन .
0.300 0.200 0.306
92/31/3
1.983
बांध के डूब क्षेत्र हेतु बोरपानी जलाशय .
भाग 1 ]
3235
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1) (2) (3)
(4)
(5)
92/31/4
1.983
2.023
92/31/5
92/31/1
2.023
1.612
92/31/2
33/2/1
0.166
33/2/2
0.166
33/2/3
0.166
33/2/4
0.166
5/261
योग 18.458
226/1/4
1.900
किशनपुर
226/10
1.283
226/1/6
1.899
226/1/2
2.051
226/1/3
2.023
226/15
1.278
226/16
0.688
226/13
1.278
योग
12.400
30.8 30.858
महा योग
(6)
(7)
(8) 0.900
0.480
0.200
0.200
0.050
0.050
0.050
0.050
0.450
3.236
0.950
0.280
0.120
0.280
0.800
0.240
0.300
0.278
3.248
6.484
भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रायसेन, दिनांक 29 अगस्त 2011
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन जिला (1)
तहसील (2)
नगर/ग्राम (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल एकड़ में
(4)
खसरा नं.
रकबा
(5)
का वर्णन (6) अर्जित किया
जाने वाला रकबा
(हेक्टर में )
6
1.785 रायसेन गौहरगंज खेरीटप्पा
5
3.035
बड़वाई
12/1
1.214
13/2/1
0.507
13/1/2
0.396
13/1/3
0.607
14
0.837
18/2
4.193
15/3/2
0.918
15/3/1
2.428 0.357 कार्यपालन यंत्री, जल
0.397 संसाधन संभाग , रायसेन.
0.283
चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर.
0.057
0.061
0.178
0.121
0.364
0.194
0.028 3236
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (3)
(1)
(4)
182
चपलासिर
5.176
184/3/1
1.336
184/5
2.023
187
1.935
188/3
0.101
189/1
0.809
189/2
1.214
189/5
0.809
189/3
1.214
189/4
1.619
189/6
0.809
189/7
1.619
209
1.214
217
5.455
205/1
2.477
3.193
खैरीटप्पा बड़बाई 1
7/1
0.809
7/2
1.910
4/1
2.266
12/2
0.311
48/1
1.821
54/1
0.506
54/2/1
0.716
54/2/2/1/1 0.093
54/2/2/1/2 0.513
49/3
1.416
82/1
1.279
82/2
1.011
81/1
0.457
81/2
0.696
91/3
2.023
2.023
91/4
93
1.680
1.060
94/2/1
0.161
94/1/2
94/2/2
0.942
70/2
0.450
समनापुरकला
70/3
0.695
72
0.186
2.000
376
योग 71.947
(6) (5)
0.749
1.335
0.243
0.016
0.008
0.105
0.158
0.049
0.174
0.125
0.073
0.121
0.184
0.316
0.323
0.174
0.016
0.073
0.214
0.016
0.323
0.049
0.178
0.040
0.057
0.162
0.223
0.020
0.057
0.089
0.045
0.243
0.174
0.049
0.028
0.125
0.081
0.040
0.012
0.101
8.610
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
3237 कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. 1242- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 0.016 (2) हुजूर
(3) सुपिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ रीवा ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का शीर्ष कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2011
क्र. 1244 - भू-अर्जन- 06-07 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(1) सतना रामपुर बघेलान
(3) कोटर कोठार
(4) योग : 15.74 15.74
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ).
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 1246 - भू-अर्जन-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2) रामपुर बघेलान
(1) सतना
(3) अबेर कोठार
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 5.078 योग : 5.078
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1248 - भू-अर्जन-06-07. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) सतना
(2) रघुराज नगर
(3) पवड्या कोठार
(4) 0.480 योग : 0.480
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2011
क्र. 13195-भू-अर्जन- 2008.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(3)
(4) 3.933 5.665 (1) राजगढ़ राजगढ़
(2) राजगढ़ राजगढ़
कुण्डीबे चॉदपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कुण्डीबे तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 13197- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) राजगढ़
(2) खिलचीपुर
(4) 9.728 0.249 7.611
(3) नेगड़िया मयापुरा जगन्नाथपुरा
कुल योग : 17.588
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
(6) जगन्नाथपुरा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 13199 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खिलचीपुर
राजगढ़
रूगनाथपुरा चुवाड़ल्या प्रेमपुरा
0.566 0.048 0.444 कुल योग : 1.058
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
रघुनाथपुरा तालाब की नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 13209 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
22.282 राजगढ़
रूपाहेड़ा
खिलचीपुर
पुरा रूपाहेड़ा 3.360 कुल योग : 25.642
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
रूपाहेड़ा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3241 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2011
क्र. 6747- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(1)
(2) (3)
(6)
(4)
(5)
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )
बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा 01.986 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम -चाटवा ब.नं. 123 प.ह.न. 23 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6748- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची की खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध 3242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1) (2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
रकबा 01.031 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम गोरलीखापा ब.नं. 105, प.ह.न. 39, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6749 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (2)
(3)
(4) पांढुर्णा ग्राम - भाजीपानी
(1) छिन्दवाड़ा
रकबा 2.320 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ब.नं. 174, प.ह.न. 15, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के के संबंध में.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
3243 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6750 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(1)
(5)
छिन्दवाड़ा
(2) पांढुर्णा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )
(6) उत्तमडेंरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(4) रकबा 24.781 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(3) ग्राम- धनौरा ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
3244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[ भाग 1 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6751 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) ग्राम- धनौरा
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )
उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा 03.060 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
भाग 1 ]
3245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
क्र. 6752- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम पंचालखापा,
ब. नं. -223,
प. ह. नं. - 12/26,
रा. नि. मं. -सौंसर.
रकबा 78.823 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिएनिजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग- पांढुर्णा , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6753 - भू-अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4)
ग्राम- अम्बाखापा
सौंसर
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -13,
प. ह. नं. - 11 ,
रा. नि. मं.-सौंसर .
रकबा 06.247 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम
1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) कार्यपालन, यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिएनिजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग-सौंसर , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6754 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
रकबा 01.137 एवं
सौंसर ग्राम - सिंगपुर,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -390,
प. ह. नं. - 36 ,
कार्यपालन , यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रा. नि. मं. सौंसर.
उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग- सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6755 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम- पंधराखेड़ी,
ब. नं. - 221 , प. ह. नं. - 12,
रा. नि. मं. सौंसर.
रकबा 05.887 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6756 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(3)
(4) (2) सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम-छत्रापुर,
ब. नं. - 140,
प. ह. नं. - 12,
रा. नि. मं. सौंसर.
रकबा 05.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) के जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - सौंसर , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6757 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(1)
(2)
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4)
(3)
1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
सौंसर ग्राम- सांवगी,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 382,
प. ह. नं. - 12,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .
रा. नि. मं.-सौंसर.
रकबा 03.650 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6758 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत भाग 1 ]
3249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
करता है इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1) (2)
(3)
(4) मोहखेड़ ग्राम - पठरा निस्फ,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -319, प. ह. नं. - 15,
रा. नि. मं.-सांवरी.
रकबा 39.200 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6759 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)
(1)
(3)
(4)
ग्राम - नारंगी
मोहखेड़
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -297,
प. ह. नं. - 15,
रा. नि. मं. सांवरी.
रकबा 8.612 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6760 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - भजिया,
ब. नं .- 215,
प. ह. नं. - 37,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा 01.140 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6761 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(4) (1)
(3)
अमरवाड़ा ग्राम- नंदौरा
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -144,
प. ह. नं. -39,
रा. नि. मं.-
रकबा 02.760 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अमरवाड़ा.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)
कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6762- भू- अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) अमरवाड़ा ग्राम - कोल्हिया
छिन्दवाड़ा
रकबा 01.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ब. नं.-38, प. ह. नं. - 38, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6763 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(1)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (3)
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
ग्राम- नंदौरी
छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा 01.830 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
ब. नं. -145, प. ह. नं. -23, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6764 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत भाग 1 ]
3253
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा
रकबा 05.050 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम- रजोला ब. नं. -245, प. ह. नं. - 39, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6765 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा
रकबा 02.134 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - चिमउआ ब. नं. -87, प. ह. नं. - 35, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/ नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6766 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. ' राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में. भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(6) (1)
(5)
छिन्दवाड़ा
(2) अमरवाड़ा
कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(4) रकबा 02.370 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम -मंदानगढ़ (3) ब. नं. -223, प. ह. नं. - 38, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 1 सितम्बर 2011
क्र. भू- अर्जन- 2011-2991 - राजस्व पत्रक क्र. अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) थांदला
रन्नी
झाबुआ
1.22 योग.. 1.22
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 , झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन-459-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील/तालुका ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
132.429 अशोकनगर अशोकनगर वरखेड़ा छज्जू
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
वरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3256
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011
प्र.क्र. 005- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- जनकपुर
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.351 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1/1 घ
1.820
1/1 च
1.880
1/1 छ
2.023
1/1 ज
2.023
1/1 झ
1.009
0.700
1/1 ड़
1/1
1.425
1/2
1.820
2
0.809
3
0.580
9/1
2.948
09/2
0.600
64/1053
2.280
9/2
0.134
9/3क
0.150
11
0.150
कुल रकबा निजी भूमि : 20.351
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 084 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - पन्ना
(ग ) ग्राम-दिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.17
29
95
0.28
123
0.05
0.01
124
119
0.04
118
0.11
117
0.02
126
0.14
0.01
116
184
0.12
0.09
183
232
0.09
37/1
0.09
37/2
0.09
96/2
0.05
96/1
0.03 भाग 1 ]
3257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
122/1
0.02
121/1
0.07
121/2
0.07
185/1
0.06
185/2
0.06
कुल रकबा निजी भूमि : 1.67
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 088 - अ -82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पगरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.26 हेक्टेयर ( निजी भूमि).
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1235
0.17
1236
0.06
1237
1.00
1244
0.11
1283
0.10
1284/1
0.10
1243
0.10
2440
0.20
2448
0.20
2444
0.15
(1)
(2)
1247
1.31
0.06
1263
0.08
1328
0.05
2438
1249
0.15
0.34
1253
1327
0.03
0.45
1332/1
1250
0.54
0.20
1252
1256
0.27
1223/2
0.43
1254
0.19
1255
0.15
1257
0.30
1261
0.16
0.07
1264
1265
1.43
1266
0.10
0.07
1267
1268
0.73
1272
0.10
1337
1.00
1259
0.18
1260
0.22
1322/2
0.06
1269
0.16
1270
0.20
1271
0.40
1286
0.01
0.01
1284/2
1285/1
0.22
1285/2
0.23
1287/1
0.09
1322/1
0.14
1287/2
0.09
1288
0.24
0.05
1311
0.10
1313
1314
0.13
1289
0.02
1290
0.23
1291
0.10
1294
0.06 3258
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
1316
0.12
1318
0.11
1296
0.07
1292
0.08
1293
0.03
1295
0.05
1304
0.08
1305
0.04
1302
0.04
1307
0.06
1308
0.08
1309
0.17
1310
0.21
1312
0.30
1319
0.18
1315
0.09
0.11
1317
1320
0.11
1321
0.11
1322/1
0.27
1322/1
0.14
1322/1
0.10
1322/2
0.40
1330/1
0.25
1330/2
0.20
1331/1
0.05
1331/2
0.04
1333
0.14
1334
0.42
1351
0.07
1358
0.10
1359
0.10
1363
0.70
0.05
1366
1360
0.10
2437
0.35
0.20
2441
1273
0.20
कुल रकबा निजी भूमि : 19.26
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 096- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम-कोठीटोला
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.40 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.20
389/2
0.10
395/3
395/4
0.35
396
0.90
405
0.35
397/1
0.93
398/1
0.04
397/2
0.93
398/2
0.04
0.40
399
1.30
403/1
0.22
403/2
0.50
401
408
0.07
0.38
409
0.06
413
414
1.44
415
0.25
417
0.78
43
0.12
0.70
48
118
0.26
116
0.16
120
0.18
0.02
127
0.01
128
122/2
0.10
0.02
129/ 1 ख
0.10
136 भाग 1 ]
3259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
134
0.07
157
0.05
133/2
0.02
251
0.12
252
0.18
256
0.43
270/1
0.04
290/2
0.02
268
0.15
269
0.08
289
0.10
287
0.20
286
0.20
285
0.01
333
0.07
334
0.04
318
0.08
319
0.13
379
0.30
378
0.01
394
0.16
400
0.17
399
0.02
288
0.01
253
0.02
129/1क
0.08
129/2
0.08
130/2
0.04
130/3
0.04
131/1
0.03
133/1
0.07
135/1
0.01
135/2
0.12
335/2
0.10
320/2
0.01
377/1
0.08
377/2 क
0.08
254/1
0.07
कुल रकबा निजी भूमि : 14.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 118 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- मझगंवाशेख
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.818 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर ' कुल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
324
0.158
325
0.017
326
0.005
345
0.340
0.013
346
353
0.053
358
0.027
359
0.047
360
0.139
362
0.012
401
0.014
402
0.183
404
0.003
405/1
0.031
406
0.003
410
0.068
411
0.009
412
0.335
437
0.016
438
0.160
439
0.185
कुल रकबा निजी भूमि : 1.818
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
3260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र.क्र. 154-अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग ) ग्राम - बनहरी खुर्द
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -35.57 हेक्टेयर ( निजी भूमि ).
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
155
1.76
103
1.10
149
0.79
150
0.49
152
1.04
1.00
144
145
0.15
105
0.12
146/1
0.25
232
0.80
233/2
0.52
240
0.26
213
0.26
0.60
263/1
263/2
1.12
174
0.10
265
2.27
266/1
1.26
266/2
1.27
266/3
1.02
272
0.73
273
0.12
241/2
2.00
243
0.65
0.40
252/312
234/2
1.00
(2)
(1)
237
0.90
244
0.15
2.07
260
242
0.97
2.02
261
0.45
245
0.60
259
1.25
256
111
1.27
125
1.14
112
0.14
124
0.56
0.40
193
198
0.18
0.32
211
0.10
194
195
0.23
280
0.12
196
0.11
210
0.08
212
0.47
0.10
216/1
216/2
0.02
216/3
0.02
216/4
0.02
0.23
218
0.02
219/2
219/3
0.03
219/4
0.02
220
0.04
221
0.17
296/1
0.11
110
0.03
109
0.05
0.10
108
कुल रकबा निजी भूमि : 35.57
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- छोटी बनहरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र.क्र. 159 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम-विक्रमपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 54.93 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
72
0.13
0.43
74
77
0.04
69
0.15
122
0.19
76
0.20
121
0.25
124
0.09
81
1.60
82/1
0.35
86
0.19
100
1.67
87
0.48
0.35
88
657
1.39
84
0.55
89
1.75
90
0.20
92
0.43
94
0.30
91
0.53
95
0.34
96
0.45
(2)
(1)
0.00
75
0.75
97
99
1.41
125
0.28
98
1.25
102
1.87
1.70
103
1.45
104
105
0.58
111
1.47
107
0.08
0.08
108
0.05
109
112
1.03
1.11
113
110
0.40
0.22
114
115
0.11
116
0.01
0.33
117
0.86
118
119
1.02
120
0.17
123
0.49
126
0.02
206
0.13
223
0.15
609
0.04
0.45
618
0.00
907
619
0.16
627
0.07
0.25
628
0.04
629
634
0.40
0.20
639
0.83
671
640
0.05
1.64
643 3262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
644
1.19 660
2.70 661
0.41 651/1
0.50 651/2
0.07 652
0.10 653
0.06. 656
0.18 666/1
0.51 665
0.70 879
0.90 696
1.00
0.08 688
689
0.05 691
0.23 700
0.79 692
0.47 699
0.06
1.27 693/1
693/2
2.00 710/2
0.33
0.22 728
731
0.10 732
0.71 733
0.10
0.10 739
740
0.71 741
0.05 747
0.05 868
0.33
0.39 737/2
738
0.12 869/1
0.43 869/2
0.20 876
0.08 877
0.14 778
0.68
0.24 883
884
0.18 (1)
(2)
888
0.34
0.15
891
666/2
0.48
666/3
0.47
315
0.17
0.08
316
459
0.04
0.01
462
0.06
482
0.01
483
485
0.01
514
0.08
0.12
515
516
0.01
0.03
460
0.03
461
0.09
535
0.05
536
537
0.03
582
0.05
540
0.03
581
0.10
583
0.06
0.04
584
0.08
587
588
0.08
589
0.25
0.03
590
631
0.05
630
0.08
0.06
629
0.09
1314/1916
0.03
1314/1916
कुल रकबा निजी भूमि : 54.93
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3263
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र.क्र. 160 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम-हीरापुर
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.26 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
98/3
2.00
98/4
1.50
98/6
0.76
98/7
3.00
कुल रकबा निजी भूमि : 7.26
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाडीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 162 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- विश्रामगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-238.83 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
308/1
0.21
308/3
0.21
0.21
308/5
314/2
0.11
317/2
0.11
320
0.39
321/3
0.39
47/2
0.31
296
0.34
0.21
308/2
308/4
0.21
308/6
0.21
314/1
0.10
317/1
0.11
0.29
321/1
321/2
0.29
321/4
0.21
219
0.63
376
0.77
1.23
380
455/2घ
1.40
149/2क
0.80
0.80
149/2ख
0.67
411
0.34
414
448/2
0.89
61/2
0.10
0.32
101
112
1.05
118
0.23
120
0.31
72
0.66
392
0.49
50
1.16
104
0.97
66
0.93
387
0.83
0.30
423
433
0.31
0.45
12
312
0.18 3264
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 94
0.20 95
0.21 170
0.86 171
0.25 172/2
0.70 174/1
0.20 161
0.35 165
1.17 168/2
0.48 372/2
0.39 377
0.16 418
0.09 419
0.37 429
0.19 119
0.22 128
0.35 395
0.52 396
0.43 110
0.54 233
0.19 237
0.35 342
0.04 344
1.23 26/1
0.49 38/1
0.18 46
0.64 107
0.72 375
0.73 20/1
0.12 24
0.70 138
1.11 455/2ग
1.40 456/1
2.00 98
1.83 36
0.33 16
0.30 390
0.40 357/2
0.60 114/2
0.66 300/3
0.39 79/1
0.80 126
0.27 131/3
0.06
0.52 133
35
1.22
[भाग 1 (1)
(2)
354
0.17
205
0.49
0.54
235
60
0.41
62/2
0.40
0.60
59
223
1.43
0.93
209
363/1 ख
0.32
47/3
0.31
347
0.22
0.24
290/464
30/2
0.63
0.08
74/2
443
1.16
157
1.03
0.13
158
200
1.00
236
0.50
260
0.90
111
1.59
0.42
361
123/1
1.14
125
0.04
17/2
0.14
1.87
19
325
0.75
327
0.21
0.20
393
429
0.30
102/2
1.07
105
0.80
2.00
448/1
51
0.36
135
1.14
136/2
0.37
372/1
0.39
130
0.17
131/2
0.09
0.40
383
0.13
355
360
1.01
29
1.19
78
0.04
140
1.08 भाग 1 ]
3265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 127
0.23 378/1
0.48 378/2
0.49 391/1
0.41 442
0.54 13
0.32 315
0.19 393/458
0.20 429/461/2
0.30 291
0.18 293
0.31 324
0.15 455/2ख
1.40
0.62 30/3
94/3
0.09 43
0.44 357/1
0.15 30/1
0.63 74/1
0.08 416
0.44 326/1
0.15 174/2
2.00 142
0.91 353
0.90 356
0.27 55
0.36 26/2
0.49 38/2
0.19
0.20 393/459
429/462
0.25 69
1.14 305
0.48 307
0.29
1.06 311
420
0.14 393/460
0.20 429/463
0.40 116
0.97 290/1
0.20 298
0.31 252
0.58 253
0.58 222
0.03 226
1.43 (1)
(2)
263/1 / 2ख
0.32
0.82
446
62/1
0.75
438/2
0.79
267
0.27
272
1.69
20/2
0.94
0.80
139
379
0.73
417
0.95
47/1
0.30
0.39
239
294
0.46
1.07
102/1
255/2क
1.60
146
0.91
134
1.13
303
1.50
337/2
1.57
343
0.32
278
0.13
279/1
1.64
0.12
204
290/2
0.60
114/3
0.65
300/2
0.80
309
0.31
438/1
0.78
126
0.27
131/3
0.06
133
0.52
0.16
292
0.76
295
297
0.38
319
0.46
323
0.34
326/2
0.46
225
0.04
228
0.11
241
0.14
255
0.05
257
1.55
287
1.51
1.01
289 3266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
189/2क
0.17 206
1.18 264
0.11 237/1 क
1.00 370
1.40 440
1.05 398/2
1.04 434
1.80 45
0.58 385
1.25 99
0.89 114/1
0.20 121
1.19 300/1
0.39 227
0.05 229
1.44 242
0.15 254
0.06 256
1.55 285
0.03 286
1.50 288
1.00 40
0.52 41
1.74 64
0.04 202
1.63 203
0.47 211
0.04 263/1 क
0.64 302
0.92 348
2.86 251
0.62 259
1.14 313
0.31 334
1.36 369
0.31 363
0.44 374
0.29 386
1.20 182/1
0.13 187/1
0.66 249
0.14
1.62 250
280
0.09 281
0.52
[भाग 1
(2)
(1)
275
1.70
149/1
1.77
0.64
263/1 क
237/1
2.00
79
0.81
397
0.61
0.42
398/1
403
1.15
42
0.03
43
1.37
0.44
44
65
0.34
362
0.68
366
2.34
49
1.52
54
0.13
0.44
58
0.76
103
106
0.67
6
1.50
0.33
7
8
1.87
9
0.55
232
0.85
0.02
234
0.32
243
244
0.09
1.49
245/1
247
0.12
2.20
248
270
0.05
271
0.16
0.05
276
277
1.96
306
0.47
113
1.51
316
0.55
329
0.01
330
1.53
409
0.27
424
1.30
426
0.54
430
0.45
449
0.60
1.50
195 भाग 1 ]
3267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 196
0.01 201
0.24 194
0.03 215
1.04 216
1.96 217
0.46 238
0.71 279/2
0.38 96
0.40 282
0.26 283
0.09 284
1.07 258/457
0.98 23
1.69 231
0.04 258
1.06
0.06 268
265
0.48 266
0.04 290
0.65 304
0.40 335
0.07 336
4.29 338
0.58 339
0.71 147/2
1.58 160/2
0.38 207/2
0.67 240/2
0.46
0.25 261/2
269/2
0.10 76
0.68 87
0.68 90
0.84 91
0.10 151
0.54 218
0.47
0.80 384
182/1
0.13 187/1
0.66 147/1
1.57
(2)
(1)
159
0.06
0.32
160/1
207/1
0.67
240/1
0.47
261/1
0.26
0.10
269/1
149/3
0.36
150
0.21
156
0.16
162
0.53
208
0.43
263/1 क
0.61
0.61
301
337/1 क
0.99
212
0.81
299
0.31
63
1.11
153
0.24
154
0.06
155
0.15
15
0.36
21
0.08
92
0.36
182/1
0.13
220
0.70
229
0.65
369/1
0.21
374/2
0.25
386/3
0.29
369/2
0.10
373/1
0.20
374/1
0.04
386/1
0.40
373/2
0.24
386/2
0.50
कुल रकबा निजी भूमि : 238.83
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - रूझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
3268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
पन्ना, दिनांक 25 अगस्त 2011
प्र.क्र. 017 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) , ग्राम-किसन पाटन
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 30.04 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
792
040
810
0.02
803
0.19
804
0.20
805
0.09
807
0.42
808
0.23
811
0.10
812
0.34
813
0.07
827
0.05
864/1916
0.86
843
0.19
846
0.31
853
0.32
1.50
854
855
0.02
858
0.20
895
0.33
856
0.19
859
0.20
887
0.62
892/2
0.22
860
0.53
861/1
0.20
[भाग 1
(2)
(1)
861/2
0.25
0.53
875
876
0.52
0.04
878
0.15
886/1922
0.05
881
883
0.08
882
0.05
0.08
953
0.30
884
955
0.12
885
0.14
891
0.12
0.09
944,
945
0.11
946
0.10
947
0.06
0.12
852
886
0.15
888
0.05
0.05
896
897
0.55
0.12
889
0.50
894/1921
0.40
892/1
894
0.97
898
0.07
0.40
913
914
0.40
0.18
915
0.20
918
934
0.17
935
0.17
0.32
919
920
0.46
928
0.06
0.20
940
0.07
942
943
0.13
0.13
948
0.22
954
757
0.10
758
0.10
745
0.03 भाग 1 ]
3269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 1148
0.05 1217
0.04 1229
0.13 1149
0.02 1150
0.05 1157
0.09 1163
0.14 1158
0.04
0.02 1162
1237
0.09 1238
0.02 1168
0.07 1170
0.16 1171
0.09 678
0.06 679
0.04 680
0.03 1173
0.05 1198
0.02 1174
0.05 1175
0.01 1195
0.05 1196
0.02 1197
0.06 1214
0.07 1215
0.12 1216
0.01 1218
0.02 1219
0.04 1220
0.06 1221
0.01 1231
0.05 1230
0.08 1241
0.10 1242
0.06 1243
0.09 1169
0.12 1160
0.05 1015
0.28 1016
0.01 1028
0.01 1393
0.08 1025
0.01 1026
0.08 1018
0.09
(2)
(1)
1019
0.06
1313
0.11
1020
0.01
1065
0.10
1066
0.05
1314
0.02
1137
0.15
0.02
1085
1088
0.07
1089
0.04
1091
0.01
0.07
1092
1086
0.07
1087
0.05
1090
0.07
1135
0.01
0.02
1138
1306
0.11
1312/1919
0.07
1315
0.04
1316
0.07
1317
0.02
1336
0.08
1369
0.02
1370
0.08
0.02
1371
1339
0.02
1340
0.09
842
0.57
829
1.00
956/6
0.15
0.40
879/3
0.80
879/4
868
0.18
949
0.12
950
0.07
951
0.09
952
0.12
938
0.17
939
0.16
937
0.60
921
0.61
927
0.08
928
0.08
900
0.04 3270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
777
0.47
778
0.25
779
0.24
780
0.23
793
0.45
847
0.15
851
0.31
870
0.15
879/2
1.00
844
0.25
कुल रकबा निजी भूमि : 30.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बघवारकला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 29 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- ककरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.507 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.065
80
83/2
0.048
84
0.242
85
0.085
87/1
0.267
87/2
0.264
0.812
88/2क, 88/2ख
[भाग 1
(2)
(1)
93
0.579
94/1
0.146
94/2/क
0.070
0.073
94/2/ख
95
0.468
97
0.186
0.133
98/1क, 98/ 1 ख
98/2
0.055
99
0.020
100
1.428
101/1
0.205
101/2
0.297
102
0.514
103
0.441
104/1
0.555
0.995
104/2
105/1
0.296
105/2
0.092
106/1
0.130
106/2
0.024
107/1
0.252
107/2
0.565
109
0.202
110/1
0.109
0.055
110/2
0.055
110/3
1.072
111
112/1
0.348
112/2
0.348
113
1.951
114
0.987
117
0.161
119
0.052
134
1.171
135
0.323
136/1
0.028
136/2
1.085
145
0.016
149/2
0.021
150
0.019
151
0.076 भाग 1 ]
3271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
152
0.010
153
0.105
154
0.067
155
0.018
156
0.073
157
0.286
158
0.085
159
0.041
160
0.004
161
0.073
162
0.053
163
0.032
164
0.081
165
0.057
166
0.036
167
0.089
168
0.065
169
0.026
184
0.097
185
0.081
186
0.046
187
0.106
188/1
0.045
188/2
0.044
189
0.097
190
0.049
191
0.049
192
0.038
193
0.036
195
0.047
0.013
196/1 , 196/2
200
0.056
201
0.061
276
0.055
कुल रकबा निजी भूमि : 19.507
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 063 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- सुड़ौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.07 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
392
0.18
1719/2
0.03
1717
0.06
1718
0.07
1716
0.01
1715
0.08
0.07
1714
1712
0.12
1713
0.02
0.01
1708
1734
0.02
0.01
1738
1739
0.02
1740
0.04
0.01
1741
1742
0.20
1744
0.10
1746
0.01
1719
0.03
0.01
1736
1745
0.08
0.07
1891
1875
0.01
1890
0.02
1892
0.02
1893
0.03
0.06
1894 3272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 1899
0.01 1769
0.08 1895
0.04 1896
0.07 1897
0.02 1874
0.14 2212
0.01 1873
0.01 2217
0.01
0.06 2239
2244
0.01 2218
0.17 2219
0.04 1220
0.05 2221
0.03 2229
0.01 2254
0.01 2222
0.01 2238
0.08 2245
0.01
0.10 2237
0.01 2246
2250
0.15 2253
0.01 3647/2
0.03 3646
0.02 3648
0.07 3644
0.01 3645
0.04 3643
0.01 3642
0.04 3641
0.03 3640
0.03 3604
0.04 3636
0.05 3637
0.05 3631
0.03 3611
0.02 3635
0.01 3632
0.02 3630
0.02 3626
0.02 3620
0.06 3625
0.02 3612
0.02 3621
0.06
[भाग 1
(2)
(1)
0.06
388
0.03
391
1259
0.03
1327
0.05
0.12
1330
1756
0.09
1326
0.09
0.03
369
0.04
370
1255
0.02
1260
0.11
1261
0.09
0.22
1264
1333
0.14
1318
10.08
1316
0.56
1319
0.12
1320/1
0.10
0.07
1320/2
0.08
1320/3
0.06
1331
0.06
1341
1342
0.05
0.09
1343
0.07
1344
1358
0.15
1347
0.01
0.15
1359
1427/2
0.28
1438
0.08
0.01
1439
0.01
1435
1446
0.12
0.07
1447
0.07
1448
1449
0.29
1772
0.08
376
0.03
377
0.03
कुल रकबा निजी भूमि : 7.07
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3273
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र.क्र. 065 - अ-82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- मेंहगवांतिलिया
( घ) लगभग क्षेत्रफल-11.67 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
533
0.02
534
0.19
541
0.10
546
0.04
0.03
578
579
0.06
2466
0.08
547
0.06
548
0.05
555
0.05
0.02
557
0.02
558
559
0.08
560
0.02
580
0.06
581
0.07
584
0.02
624
0.05
0.06
593
0.05
594
595
0.08
1338
0.02
596
0.05
600
0.01
601
0.05
605
0.04
602
0.04
0.05
611
1322
0.09
(1)
(2)
0.05
1323
0.02
1324
0.04
1316
2574
0.04
656
0.01
663
0.02
1315
0.04
664
0.06
665
0.05
666
0.02
1321/2
0.01
670
0.04
786
0.87
787
0.75
904
0.02
905
0.02
906
0.38
907
0.02
958
0.10
0.08
959
0.12
970
971
0.05
0.08
975/2
0.05
975/3
0.60
975/4
0.02
1034
1081
0.08
1082
0.13
0.11
1083
1084
0.09
1047
0.10
1048
0.31
0.23
1097
0.08
1098
1055
0.15
0.12
1061
1056
0.10
1057
0.10
0.12
1058
1060
0.26
1069
0.12
1074
0.13
0.07
1075
0.05
1085
1091
0.04
1117/5
0.20 3274
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
1117/6
0.45
1117/7
0.32
1117/8
0.20
1117/10
0.40
0.50
1117/12
0.15
1117/13
0.10
1147
0.02
1148
0.11
1308
0.04
1309
0.08
1314
0.02
0.01
1321/1
1321/3
0.01
1339
0.06
2568
0.03
2573
0.05
2569
0.08
2571
0.07
2572
0.02
2575
0.04
2579
0.02
2580/2
0.09
2576
0.02
2455
0.07
2468
0.03
2456
0.03
2467/1
0.02
2469
0.02
2455/2
0.02
2481
0.09
2559
0.13
2581
0.02
2561
0.08
2567
0.08
2580/1
0.03
2588
0.26
2592
0.06
1584/3305
0.13
कुल रकबा निजी भूमि : 11.67
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
[भाग 1 प्र.क्र. 072 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ' ग्राम-कचौरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.03
1353
1355
0.02
1356
0.06
1357
0.01
1358
0.04
1354
0.05
1354
0.07
1360
0.01
1488
0.04
0.07
1544
1976
0.03
1491
0.05
1492
0.05
1494
0.03
1495
0.04
1497
0.01
1498
0.05
1545
0.06
1534
0.04
1535
0.03 भाग 1 ]
3275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 1536
0.03 1540
0.05 1541
0.07 1587
0.08 1583
0.06 1589
0.01 1597
0.09 1598
0.06 1618
0.05 1619
0.02 1620
0.07 1627
0.10 1628
0.01 1629
0.20 1630
0.01 1643
0.03 1644
0.02 1834
0.04 1835/1
0.04
0.04 1835/2
1876
0.04 1882
0.02 1885
0.23 1888
0.03 1884
0.01
0.06 1886
1915
0.02 1911
0.01 1913
0.02 1914
0.13 1917
0.50 2875
0.02 2876
0.02 2877
0.05 2880
0.05
0.07 2936
2937
0.03 2939
0.09
(2)
(1)
0.01
2940
0.02
2974
0.04
2975
2977
0.03
2978
0.04
0.07
3048
0.08
3049
2879
0.08
0.03
3053
3055
0.02
3054
0.04
0.05
3056
0.05
3080
0.07
3081
0.05
3083
0.01
3085
0.12
3086
0.22
3148
3152
0.03
0.01
3153
0.07
3156
0.04
3157
0.01
3158
0.07
3163
0.02
3159
0.04
3160
0.03
3288
0.03
3289
0.05
3290
0.03
3291
3292
0.05
कुल रकबा निजी भूमि : 4.78
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
3276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 114- अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- कल्याणपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.618 हेक्टेयर ( निजी भूमि).
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
0.088
48/1क
48/1ख
48/2क
48/2ख
0.260
48/3/क
48/3ख
42 48/4
49
50
0.31 0.133
51
0.015
1.228
57/2 57/3 57/4 57/5 57/6
0.050
0.279
59 68/1 68/2 68/3 68/4
69
0.010
(2)
(1)
0.188
0.116
70/2
72/1
0.222
70/1 72/2 74/1 74/2
कुल रकबा निजी भूमि : 2.618
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 116 - अ - 82 - वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम- महुआडांड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.268 हेक्टेयर ( निजी भूमि).
कुल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)
खसरा नम्बर (1)
189/1
0.217
189/2 189/3
189/4
0.117
190 भाग 1 ]
3277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2)
192
0.042
195
0.010
196
0.024
197
0.083
202
0.022
203/1
0.058
203/2
204
0.055
208
0.057
237
0.330
273
0.205
229
0.023
226/1
0.215
226/2
226/3
226/4
209/1
0.138
209/2
217/1
217/2
0.031
217/3
215
0.017
249
0.249
274
0.084
272
0.175
271
0.128
287
0.187
288
0.254
290
0.180
291
0.020
302/1
0.294
302/2
304 0.053 कुल रकबा निजी भूमि : 3.268
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 117 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम-रामपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.904 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
307
0.177
309
0.315
312
0.052
0.067
313
1063
0.209
1066
0.106
0.118
1067
1075
0.040
1091/1
0.105
1091/2
1092/1
0.081
1092/2
1099
0.073
0.012
1100
1102
0.067
1103
0.077
1104
0.042
1116/1
0.076
1116/2
1124
0.084
1125
0.010
1126
0.094
1127
0.081
0.073
1176 3278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 1185
0.407 1187
0.070 1188/1
0.102 1188/2
1189
0.115 1272
0.081 1274
0.090 1275
0.081 1276
0.008 1277
0.188 1278
0.063 1279
0.060 1280
0.131 1281
0.087 1282
0.014 1288
0.126 1289/1
0.216 1289/2
1290
0.029 1292
0.042 1293
0.035 1299
0.013 1301
0.107 1302
0.038 1310
0.048 1314
0.083 1315
0.075 1318
0.066 1319
0.074 1326
0.008 1327
0.335 1329
0.043 1347
0.123 1057/1
0.436 1057/2
1.680 1271/1
0.014 1271/2
0.850 1271/3
0.850 1271/4
0.790 1316/1
0.132
(2)
(1)
1316/2
0.070
1348/1
0.475
1348/2
0.690
10.904
कुल रकबा निजी भूमि :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 119- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला- पन्ना
(क)
तहसील-अमानगंज
(ख)
(ग) ग्राम-सिरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.041 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
315
0.030
0.006
419
420
0.195
421
0.215
422
0.089
423
0.074
424/1
0.020
609
0.246 भाग 1 ]
3279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2)
(1)
613
0.168
614
0.066
673
0.019
674
0.014
675
0.247
677
0.165
679
0.005
0.244
680
684
0.099
686
0.50
2720
0.71
2722
0.366
2740
0.300
2741
0.016
2762
0.394
2804
0.177
2806
0.027
0.10
2870
2873
0.026
2821/1
0.314
2821/2
0.511
2874/1
2874/2
314/1
0.224
314/2
424/2
0.20
425/1/1
425/1/2
0.320
425/2
678/1
0.094
687/1
0.218
687/2
कुल रकबा निजी भूमि : 5.041
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 127 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
ग्राम- हिनौती
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.314 हेक्टेयर ( निजी भूमि).
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
266
0.096
267
0.083
268
0.040
0.066
269
0.210
275
0.018
276
278
0.112
0.207
314
0.061
365
368
0.102
0.052
369
0.111
375
376
0.007
377
0.192
0.017
418
0.070
419
421
0.150
425
0.165
427
0.093
428
0.044
451
0.041
468
0.108
0.113
471
0.080
588
590
0.002 3280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 591/1
591/2
0.085 591/3
0.011 593
595
0.037 598
0.082 599
0.010 637
0.029 638
0.003 655
0.014 656
0.058
0.019 658
1172
0.197 1173
0.051 1174
0.046 1176
0.009
0.210 1182
1184
0.130 1185
0.041 1194
0.024 1195
0.090 1196
0.004 1224
0.198 1225
0.081 1226
0.017 1267
0.022 1268
0.141 1273
0.227 1274
0.009 1275
0.120 1276
0.104 1277
0.004 1278
0.112 1279
0.021
0.022 1652
1654
0.152 1655
0.053 1706
0.225 1707
0.103 1710
0.126 1711
0.012 1735
0.259 1745
0.137 1775
0.099
(2)
(1)
0.093
1786
1787
0.043
1789/2
0.046
1791
0.108
1166/1
1166/2
0.208
1191/1
1191/2
1269/1
0.126
1269/2
251/1
0.353
251/2
316/1
/ 316/2
316/3
316/4
0.049
316/5
316/6
316/7
316/8
0.112
372/1
372/2
426/1
0.141
426/2
426/3
0.063
469/1
469/2
0.102
589/1 अ
589/1 ब
589/2
594/1
0.062
594/2
597/1
0.030
597/2
657/1
0.144
657/2
कुल रकबा निजी भूमि : 7.314
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 130-अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-गुनौर
(ग) ग्राम-खिरवा
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.895 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
3/1
0.500
3/2
0.400
5
0.210
6
0.250
7/1
0.510
7/2
0.500
8/1
0.040
8/2
0.090
9
0.067
10/1
0.223
10/2
0.223
10/3
0.223
12
0.352
0.220
12/1
12/2
0.300
13
1.100
14
0.330
15
0.330
16
0.880
17
0.850
18
0.040
19
0.680
20
0.230
21
0.280
22/1
0.140
0.150
23
0.280
24
0.150
25
0.130
(1)
(2)
0.150
26
27
0.290
30
0.310
31
0.130
32
0.230
0.040
33/1
33/2
0.040
34
0.090
35/1
0.170
35/2
0.430
0.870
39
0.290
40/1
0.300
40/2
0.290
40/3
0.080
41
42
0.120
0.810
44/1
0.820
44/2
46/1
0.980
0.980
46/2
47
0.721
0.666
49
0.410
50
: 18.895
कुल रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 137- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- कटरा 3282
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.868 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में) (1)
(2)
246
0.023
247
0.010
248
0.202
255
0.007
264
0.084
265
0.057
267
0.029
269
0.001
289
0.021
290
0.036
296
0.009
300
0.560
302
0.004
309
0.006
312
0.013
314
0.050
315
0.027
318
0.015
319
0.048
320
0.019
345
0.002
346
0.024
347
0.042
348
0.012
291/1
0.00
291/2
0.00
291/3
0.00
292/1
0.00
292/2
0.00
292/3
0.00
301/1
0.00
301/2
0.00
312
0.00
349
0.015
350
0.033
351
0.008
371
0.063
372
0.030
405
0.018
408
0.006
409
0.030
[भाग 1
(2)
(1)
410
0.038
0.011
411
0.057
413
414
0.044
415
0.002
416
0.036
417
0.046
418
0.027
0.009
419
428
0.012
0.007
429
430
0.053
0.011
433/1
434
0.011
434
0.100
कुल रकबा निजी भूमि : 1.968
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना , योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 139- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- नयागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.568 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.100
357
358
0.043 भाग 1 ]
3283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 359
0.032 362
0.009 351
0.003 360
0.017 361
0.016 397
0.027 396
0.036 400
0.001 395
0.024 401
0.005 417
0.019 394
0.005 418
0.023 416
0.000 415
0.020 419
0.010 430
0.027 429
0.019 431
0.027 435
0.003 432
0.024 433
0.002 434
0.050 443
0.011 796/1
0.020
0.030 796/2
583
0.013 582
0.086 581
0.037 580
0.032 579
0.016 774
0.041 800
0.059 801
0.029 799
0.023 802
0.075 798
0.007 797
0.022 795
0.006 809
0.005 793
0.046 794
0.005 792
0.024 791
0.046 790
0.081 836
0.038 834
0.002 835
0.021
(2)
(1)
838
0.013
881
0.023
0.047
880
0.019
884/1
884/2
0.110
0.010
879
0.660
885
0.002
878/1
0.150
878/2
0.025
886
0.040
887
962
0.018
963
0.000
960
0.019
961
0.047
975
0.003
0.024
976
0.015
978
979
0.008
977
0.042
987
0.007
0.109
985
986
0.008
0.037
1001/1
1001/2
0.080
1000
0.007
0.002
998
999/1
0.065
999/2
0.240
1008
0.024
1045
0.006
1009
0.015
0.011
1044
1010
0.020
1011
0.033
1012/1
0.113
0.040
1012/2
1021
0.014
0.043
1023
1022
0.005
1024
0.096
1182/1022
0.001
कुल रकबा निजी भूमि : 3.568
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
3284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 140- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- पटना
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.553 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा
नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
3150
0.096
3148/1
0.203
2136
0.132
2135
0.003
2137
0.080
0.050
2139
2138
0.059
0.005
2131/3331
2130
0.019
2149
0.024
0.003
2148
2129
0.029
1886
0.031
1885
0.005
2128
0.015
2127
0.015
1887
0.057
1887
0.013
1880
0.014
1872
0.007
1881
0.017
1878
0.032
1884
0.020
1883
0.019
3148/13
0.420
3148/1 ख
0.400
3148/2
0.800
1888
0.006
1889
0.022
1882
0.036
[भाग 1
(2)
(1)
1868
0.014
0.093
1864
1863
0.092
0.006
1862
1857
0.092
0.029
1856
1810
0.005
0.035
1811
1813
0.034
1812
0.025
1808
0.002
1816
0.033
1806
0.008
1817
0.034
0.040
1805
0.002
1822
1804
0.044
0.002
1790
0.007
1791
0.018
1792
0.016
1793
1803
0.008
1788
0.012
1794
0.027
1786
0.025
1795
0.002
1785
0.023
1787
0.010
1784
0.003
1780
0.023
1781
0.046
1782
0.007
1770
0.025
1774
0.004
0.020
1771
1769
0.026
0.024
1768
1767
0.005
3.553
कुल रकबा निजी भूमि :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना , योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3285
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 143- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- जसवन्तपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 216.723 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
नम्बर
कुल अर्जित रकाबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
503
0.199
505
1.640
509/1
0.507
509/2
1.200
511/2
1.094
511/3
0.800
512
1.730
513
1.220
514
1.530
515
1.500
0.580
517
518/1
0.500
518/2
0.500
521
2.000
523
1.062
524
1.000
526
1.166
527
0.161
528
1.296
529/1
1.150
529/2
0.450
531/1
0.800
531/2
0.400
532
0.795
533
0.033
534
1.217
535/2
0.400
536
2.000
537
1.262
(1)
(2)
538
0.005
1.168
539
551/1
0.810
0.150
551/2
559
0.200
560
0.426
561
0.151
562
0.087
563
0.054
566
0.187
567
0.046
568
0.230
569
2.000
2.000
573
574
0.650
575
1.500
576
2.000
577
1.960
578
0.950
1.400
581
582
1.920
583
2.000
1.850
584
585
0.800
0.710
586
587
1.000
0.200
588
1.800
589
590
1.400
591
0.350
0.900
593
1.000
595
596
0.173
597
0.806
1.200
598
0.542
599
1.400
600
601/1
0.198
601/2
0.198
0.800
602
0.222
606
607
0.357
608
0.027
613
0.414
614
0.663
0.229
617 3286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(1)
(2) 618
0.273 619
0.617 620
1.835 621
0.250
1.000 622
623
0.800 624
1.000 625
0.950 626
2.000 627
1.500 628
1.500 629
1.000 630
0.480 631
0.770 632
0.780 634
0.700 635
1.200 636
0.350 637
0.200 638
1.000 640
1.700 641
0.800 642
0.320 643
0.800
1.000 644
645
1.600 646
2.000 647
0.580 648
0.300 649
1.420 650
0.700
0.750 651
652
1.000 653
1.020 654
0.220 655
0.520 656
1.200 657/1
0.881 657/2
1.600 676
1.500 685/1
0.440 685/2
0.300 686
1.200 687
0.800 688
0.900 689
0.021 (1)
(2)
690
0.314
0.750
691
0.172
692
0.411
693
1.000
695
696
0.100
697
1.650
698
2.055
699
2.000
700
2.000
701
2.000
702
1.000
703
1.000
704
1.000
705
1.600
1.700
707
0.550
709
710
0.480
711
1.360
712
1.300
1.500
713
0.600
715/1
715/2
0.610
0.300
716
717
1.700
3.610
718
0.560
719
1.050
720
721
0.820
1.820
722
0.600
723
724
1.450
1.420
725
0.600
726/1
0.600
726/2
726/3
0.600
1.500
728
1.300
729
1.000
730
1.460
733
0.470
735
739
1.550
0.800
740
1.300
742/1
0.400
742/2
743/1
0.950 भाग 1 ]
3287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
(2) (1)
743/2
0.600 745
2.000 746
3.350 747
1.950 748
0.800 749
0.880 750
1.500
1.250 751
752
1.400 754
1.800 755
0.500 756
2.000
2.000 757
758
1.400 759
2.000 761
2.000 762
0.210 764
0.510
0.220 765
766
0.610
1.295 767
0.330 768
770
0.368
1.020 771
0.260 772
773
0.250 774
0.313 775
0.535 776
0.797 777
0.820
0.610 779
782
0.300 783
1.300 784
0.699 785
0.930 788
0.850 807
0.680 808
2.000 809
2.850 811
1.000 812
1.690 813/2
0.400 814
0.865 817/1
2.668 817/2
0.500 818
1.660
(2)
(1)
0.451
819
1.396
839
2.000
840
843
0.472
1.500
848
847
0.820
कुल रकबा निजी भूमि : 216.723
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 144 - अ -82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- महगवांखुर्द
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.015 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
369
0.007
392
0.029
393
0.067
409
0.073
410
0.072
415
0.388
416
0.011
417
0.361
418
0.007
: 1.015
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- जसवंतपुरा जलाशय योजना, योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
3288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 147 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-गुनौर
(ग) ग्राम- बिक्रमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.639 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .
खसरा
नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
9
0.049
17
0.484
26
0.400
40
0.220
51
0.057
52
0.874
133
0.850
134
0.020
135
0.680
136
0.320
137
0.080
138
0.050
0.327
139
140
0.195
141
0.866
142
0.764
143
0.227
145
0.120
146
0.120
147
0.180
0.104
148
149
0.150
150
0.512
156
0.014
157
1.356
159
0.620
9.639
कुल रकबा निजी भूमि :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - जसवंतपुरा जलाशय योजना , योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 161 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- भुजबई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.27 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .
खसरा
कुल अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
251
1.23
0.07
254
1.00
252
2.00
253/1
0.84
253/2
255
0.08
207
0.44
0.16
208
0.20
218
0.25
219
कुल रकबा निजी भूमि : 6.27
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3289 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जिला सिवनी , मध्यप्रदेश
सिवनी , दिनांक 7 सितम्बर 2011 क्र. 6898-जि.- भू-अर्जन-2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक 1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत
अनुबंध- पत्र
यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिटर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री अरविंद नाथ मिश्रा , मुख्य महाप्रबंधक जो कि मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला - गोरखपुर , तहसील घंसौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ( कम्पनी का स्थायी पता 7 वीं मंजिल, मेकमेट हाऊस , 10 बी, ओ.सी. गांगुली सारनी, कोलकाता ) के मध्य आज दिनांक 3 सितम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) मेसर्स झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम गोरखपुर, प.ह.नं. 4/59, तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 4 कुल क्षेत्रफल 12.66 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन- पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.
परिशिष्ट- 1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम गोरखपुर
खसरा नम्बर
जाति
सम्पत्ति का विवरण भूमि स्वामी/पिता का नाम
अनु.क्र.
अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
गोंड
311/1
1.83
नेतराम पिता सुमिरन गोंड
2
गोंड
5.60
311/2
अतुल सिंह पिता नेतराम
कुआं पक्का-1 3
गोंड
314
3.15
कुआं पक्का-1 राधा पिता हुब्बीलाल, छब्बीलाल पिता सुमिरन .
2.08
4
276
सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी.
12.66
योग ..
2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र का विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3290
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक 2504/ 1820/ 2011 / सात/2 ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.
4. कम्पनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.
कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि : -
( क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
( ख ) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम, के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग ) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा-
(i) झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय , सिवनी की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर, दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.66 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन, अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी:-
1. कम्पनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने से प्राथमिकता देगी , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
5. कम्पनी के संबंध में करारनामा , बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
3291 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा .
7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .
15. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कम्पनी बाध्य होगी.
( ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जावे की यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है . तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर ग्राम सभा के सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3292
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011
(iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्यूरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जानी होगी .
(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 , राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री ए. एन. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, झाबुआ पावर लिमिटेड, जिला सिवनी द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
साक्षियों के हस्ताक्षर
पक्ष क्र. 1
(पूरा नाम, पिता का नाम )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आदेशानुसार
हस्ता./-
साक्षी क्र. 1
(अजीत कुमार)
हस्ता./-
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , नामः रामदयाल भलावी
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला सिवनी ( म.प्र. ) पिता : श्री सुमिरनलाल भलावी
पता : ग्राम-गोरखपुर, पो. अतरिया, तह. घंसौर,
जिला सिवनी ( म.प्र. ) .
साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
( ए. एन. मिश्रा )
हस्ता./-
मुख्य महाप्रबंधक,
मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमि. , नाम : चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा
जिला सिवनी ( म.प्र. ) .
पिता : श्री खिमोलाल कुशवाहा
पता : ग्राम -गोरखपुर, पो . अतरिया, तह. घंसौर ,
जिला सिवनी ( म.प्र. ).