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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 09 September 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-09-09.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2011 - भाद्र 18 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. ई - 1-271-2011-5- एक.- श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे , अपर कलेक्टर, भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 1-269-2011-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों

3131

को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

(1)

अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना (2)

प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना (3) 1 श्री तरूण कुमार पिथौड़े , सहायक कलेक्टर, उज्जैन.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) डबरा , जिला ग्वालियर.

2 श्री अविनाश लवानिया, सहायक कलेक्टर, नरसिंहपुर .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) महू, जिला इन्दौर.

3. सुश्री प्रियंका दास, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सहायक कलेक्टर, जबलपुर. नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

3132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना.

4. श्री अभिषेक सिंह, सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.

अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कटनी, जिला कटनी.

5. श्री तेजस्वी एस. नायक, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.

अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) सीहोरा , जिला जबलपुर.

6. श्री अमित तोमर, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.

(2 ) धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर , भोपाल को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , इटारसी , जिला होशंगाबाद पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2009 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

सहायक कलेक्टर, सिंगरौली 1 सुश्री सूफिया फारूखी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर.

सहायक कलेक्टर , भोपाल 2. श्री अजय गुप्ता, सहायक कलेक्टर, शहडोल.

सहायक कलेक्टर , इन्दौर 3. श्री श्रीकांत बनोठ, सहायक कलेक्टर, धार.

(4) सुश्री प्रीति मैथिल , भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सागर एवं श्री इलैया राजा टी. भाप्रसे ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सिवनी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर यथास्थान पदस्थ रहेंगे .

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-811 - आयएएस लीव 5 - एक. श्री एस . एस . बंसल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 25 अगस्त से दिनांक 3 सितम्बर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. ई -5-464- आयएएस लीव- 5 - एक.- श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) , विभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21 , 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, राप्रसे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7 ) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2011 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है.

क्र. ई - 5-702- आयएएस लीव-5- एक.- श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 , 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री टी . धार्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टी. धार्माराव, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-826 - आयएएस - लीव- 5 - एक. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , कलेक्टर जिला डिण्डौरी को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 , 22 एवं 28 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरौलिया, अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.

3133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरौलिया , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. ई -5-328- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आर. परशुराम, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-409- आयएएस- लीव -एक पांच.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 18 से 25 अगस्त 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

3134

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस . आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस . आर . मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-425- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मनोज गोयल , आयएएस , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 30 जून 2011 तक, 35 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-326- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री डी. सिंघई आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-694 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री रघुवीर श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011

[भाग 1 द्वारा दिनांक 23 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस , सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ओमेश मूंदड़ा, आयुक्त-सह - संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-353- आयएएस लीव एक-5.-( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 24 से 27 अगस्त 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) श्री स्वदीप सिंह की अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री स्वदीप सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

3135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

भोपाल , दिनांक 26 अगस्त , 2011

क्र. ई - 5-762 - आयएएस-लीव - 5 - एक. श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई - 5-757- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) विमानन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-3-2009- पैंतालीस , दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अनुक्रम में श्री अरुण कोचर, आयएएस. , आयुक्त आदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन को दिनांक 3 से 4 सितम्बर 2011 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अदिवासी विकास तथा संचालक, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2011 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-406- आयएएस लीव-5 - एक. श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 18 मई 2011 का एक दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. ई - 5-375- आयएएस लीव - एक- 5.- श्री जी . पी . सिंघल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 द्वारा दिनांक 6 से 16 अगस्त 2011 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 अगस्त 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

क्र. डी- 2-71-2002-6- एक. श्री रमेश थेटे , भाप्रसे (म. प्र. 93 ) तत्का. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण , जबलपुर मध्यप्रदेश को लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराध क्र. 46/2002 में, भारत सरकार की अभियोजन स्वीकृति उपरांत माननीय विशेष न्यायालय , भोपाल में दिनांक 18 फरवरी 2005 को चालान प्रस्तुत किये जाने पर श्री थेटे को दिनांक 23 फरवरी 2005 को अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत निलंबित किया गया. उक्त प्रकरण क्र. 06/2005 में दिनांक 12 अप्रैल 2007 को पारित आदेश में श्री थेटे को दोषसिद्ध पाये जाने से ऊपर उल्लेखित नियमों के नियम 14 ( 1 ) के अन्तर्गत भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव दिनांक 25 जुलाई 2007 के क्रम में भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श उपरांत श्री थेटे को आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 से सेवा से बर्खास्त किया गया. बर्खास्ती के समय श्री थेटे वरिष्ठ वेतनमान में थे और निलंबनाधीन थे . श्री थेटे द्वारा मा. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर की गई क्रिमिनल अपील क्र. 865/07 में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दोषसिद्धि एवं दण्ड संबंधी निर्णय को अपास्त करते हुए श्री थेटे को दोषमुक्त करने और उक्त निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. दिनांक 29 मार्च 2010 को अपास्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा श्री थेटे , भाप्रसे ( म. प्र. 93 ) की सेवा से की गई बर्खास्तगी संबंधी आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 2 मई 2011 द्वारा पारित किये गये .

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2011 शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

3136

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[ भाग 1

(4) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 को अ.भा.से. (अनुशासन तथा अपील ) नियम , 1969 के नियम 5 ( 2 ) ( i ) के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मान्य की जाती है .

भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2011 (2) श्री थेटे की प्रथम निलंबन अवधि दिनांक 20 फरवरी 2002 से 25 जुलाई 2003 तथा द्वितीय निलंबन अवधि दिनांक 23 फरवरी 2005 से 29 जनवरी 2008 को सभी प्रयोजनों के लिये सेवा अवधि मान्य किये जाने के तथा तत्समय वे जिस वेतनमान में कार्यरत थे , उसी वेतनमान अनुसार संपूर्ण वेतन भत्तों का भुगतान जीवन निर्वाह भत्ते की राशि के समायोजन उपरांत किये जाने के आदेश दिनांक 17 जून 2011 द्वारा जारी किये गये हैं .

क्र. ई - 5-607 - आयएएस- लीव - एक- 5.- श्री के. सी . गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल को दिनांक 18 से 30 जुलाई 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी . गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(3 ) श्री थेटे की बर्खास्तगी अवधि दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 के संबंध में भारत सरकार से यह मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि बर्खास्तगी के आधार उपरोक्त कंडिका -1 में अंकित अनुसार अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं और भारत सरकार में बर्खास्तगी आदेश को वापस ले लिया है. अतः दिनांक 29 जनवरी 2008 से 2 मई 2011 तक की अवधि को श्री थेटे द्वारा सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जा सकता है और उनकी उक्त अवधि के वेतन/ भत्तों का नियमन तद्नुसार किया जा सकता है. इस मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि श्री थेटे की उक्त बर्खास्तगी अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि मानी जाये .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक "

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. ई - 1-271-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -

नवीन पदस्थापना

खाना-3 में अंकित पद क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

(2)

(3)

(4)

उप सचिव,

संचालक,

1 श्री रमेश एस . थेटे ( 1993 ) ,

मध्यप्रदेश शासन .

उप सचिव,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदौर.

मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग तथा पदेन उप पुनर्वास आयुक्त.

सचिव,

श्रीमती सूरज डामोर ( 1994) ,

मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

2 आयुक्त-सह-संचालक ( फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर तथा सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.

3 श्री राजेन्द्र सिंह

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

उपसचिव, लोकायुक्त संगठन ,

भोपाल.

सामान्य प्रशासन विभाग.

3137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 4

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री राजेश बहुगुणा, विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश ( मा. श्री दिग्विजय सिंह )

संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि का अतिरिक्त प्रभार.

5

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन .

श्री महेश चन्द्र चौधरी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर.

6 श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

7 श्री रविकांत जैन अपर कलेक्टर , ग्वालियर

अपर आयुक्त, आबकारी, ग्वालियर.

(2 ) श्रीमती शिखा दुबे , भाप्रसे ( 1987 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती शिखा दुबे द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केवल आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगी. श्रीमती रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर मानी जाएगी.

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई - 1-279-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

(2)

(3)

(4) 1

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल.

श्री अजय तिर्की ( 1987 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.

2

सचिव,

श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.

3138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

3

प्रबंध संचालक,

श्री संजय दुबे ( 1993 ) ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

[ भाग 1 (3)

(4)

संभागीय कमिश्नर

मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजय दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , कलेक्टर, इन्दौर एवं प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर केवल प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. बी- 1-72-2011-2- एक. - राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम (3 ) से कॉलम (4 ) में दर्शाए गए स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

अधिकारी का नाम/बैच

वर्तमान पदस्थापना

क्र. (1)

(2)

(3) 1 सुश्री आइरिन सिंथिया जे.पी. , भाप्रसे (2008)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.

2 सुश्री छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कटनी, जिला कटनी.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

3 श्री वी. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008 )

4 श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008 )

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई, जिला बैतूल.

5 श्री सतेन्द्र सिंह, राप्रसे ( 1993)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दमोह.

नवीन पदस्थापना (4)

रिमार्क (5)

प्रशासकीय आधार पर.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल. (कनिष्ठ वेतनमान) .

प्रशासकीय आधार पर .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दमोह . (कनिष्ठ वेतनमान).

प्रशासकीय

आधार पर.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट. (कनिष्ठ वेतनमान) .

प्रशासकीय आधार पर.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नरसिंहपुर . (कनिष्ठ वेतनमान)

अपर कलेक्टर, ग्वालियर

प्रशासकीय आधार पर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

3139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. एफ- 2-6-2010- बारह 1.- खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) के उपखण्ड (दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि 650 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र, जो कि मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा सागर तथा छतरपुर जिलों में पूर्व में धारित था, सर्वेक्षण अनुज्ञा- पत्र के अधीन हीरा तथा बहुमूल्य खनिज, सोना , तांबा , लेड, जिंक, चांदी , बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं की स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. सर्वेक्षण अनुज्ञा- पत्र के अधीन उक्त क्षेत्र का उक्त नियमों के नियम 7 ( 1 ) ( एक) ( ख ) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अक्षांश

देशान्तर बिन्दु

24° 11 ' 59 "

78° 44' 26 " ए

24° 12' 35 "

बी

78°46' 41 " 24° 15 ' 57 "

78° 54' 41 " सी

24° 17' 26"

डी

78° 59 ' 19 " ई

24° 03 ' 56"

79° 14' 34 " 24° 01 ' 33 "

एफ

78° 59 ' 59 "

78° 59 ' 34 " जी

24° 05' 49 "

24° 08 ' 39 "

79° 01 ' 15" एच

24° 10' 05"

79° 06' 32" आई

जे

24° 12' 15 "

79° 04 ' 02" के

24° 08 ' 59"

78° 54' 55" 24° 03 ′ 11 "

78° 54 ' 33 " एल

24° 01 ' 59 "

78° 50 ' 05" एम

24° 04' 01 "

78° 47' 48 " एन

ओ

24° 07 ' 53 "

78° 49 ' 59 "

78° 45 ' 37 " पी

24° 09 ' 06 "

उक्त क्षेत्र , मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 90 दिन तक पुनःस्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपर्युक्त क्षेत्र का रेखांक , इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को, संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म , खनिज भवन, 29 - ए अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. R 611-5 - बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 18 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal the 18th August 2011

No. F - 2-6-2010 - XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub- clause (n) or clause ( a) of sub -rule ( 1) of rule 59 of the Mineral Concession Rules , 1960 the State Government , hereby , declares that an area of 650 Km² shall be available for grant , which was previously held by M/ s Rio Tinto Exploration India Private Limited in Sagar and Chattarpur Districts , for the reconnaissance operations of Diamond and precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth and Cadmium minerals , under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7 ( 1 ) ( i ) ( b) of the said rules . Details of the area are as below:-

Pts

Latitude

Longitude 24° 11 ' 59 "

78° 44' 26" A

B

24° 12' 35 "

78° 46' 41 " C

24° 15' 57 "

78° 54' 41 " 24° 17' 26 "

D

78° 59 ' 19 " 24° 03 ' 56 "

E

79° 14' 34 " F

24° 01 ' 33 "

78° 59' 59 "

78° 59 ' 34 " G

24° 05' 49 "

24° 08' 39 "

79° 01 ' 15 " H

I

79° 06' 32 " 24° 10' 05 "

24° 12' 15 "

79° 04' 02 " J

24° 08 ' 59 "

78° 54' 55 " K

24° 03 ' 11 "

L

78° 54 ' 33 " M

24° 01 ' 59 "

78° 50 ' 05 " N

78° 47' 48 " 24° 04' 01 "

24° 07' 53 "

78 ° 49 ' 59 " P

24° 09' 06"

78° 45 ' 37 " The said area shall be available for re - grant after 30 days from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy. Secy .

3140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

रतलाम में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:----

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

अध्यक्ष

1. श्री विष्णु त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

2. श्री ईश्वरलाल पाटीदार

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

3. श्रीमती आशारानी मौर्य

उपाध्यक्ष

(2 ) श्री विष्णु त्रिपाठी द्वारा रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कलेक्टर, रतलाम प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे .

क्र. एफ- 3-10-2010- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेस नियम , 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक, रतलाम विकास प्राधिकरण ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2011

क्र. एफ- 11-2-2011- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

(2) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलाजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

स्थल

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल

राज्य

स्वामित्व जिला तहसील

धार्मिक पूजा

के अधीन है

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे

संरक्षण में

अथवा नहीं

सम्मिलित

करना है

(7)

(1) (2) (3)

(9)

(5)

(6)

(8) (4)

571

0.454. देवी श्रीमती अहिल्या बाई नहीं मध्यप्रदेश मन्दसौर भानपुरा भानपुरा श्रीमंत यशवंत राव

होलकर प्रथम

होलकर चैरेटिज (खासगी )

(1799-1811 ई . )

ट्रस्ट इन्दौर, मध्यप्रदेश.

की छत्री एवं बाहर

परिसर में स्थित पुरानी

छत्रियां एवं भवन.

3141 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. एफ- 11-1-2008- तीस.-" मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 " की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-1-2008- तीस, दिनांक 17 जुलाई 2008 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र" में , दिनांक 1 अगस्त 2008 को किया गया था.

राज्य शासन के उपर्युक्त आशय के विरुद्ध प्राप्त स्थानीय आपत्तियों का निराकरण जिला कलेक्टर, विदिशा द्वारा किया जा चुका है तथा कलेक्टर, विदिशा ने अपने पत्र क्रमांक क्यू- प्रवाचक - 2011-6879 , दिनांक 16 मई 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की अनुशंसा की है.

अतः राज्य शासन " मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 " ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , उक्त प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है .

राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम , 1976के नियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा उक्त संरक्षित प्राचीन स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:-

अनुसूची

तहसील

राज्य जिला

क्षेत्र सीमांक

स्वामित्व स्थानीय क्षेत्र

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व स्तरीय

क्षेत्र जो संरक्षण

में सम्मिलित

होना है

(2)

(8) (1)

(3)

(7)

(9) (4)

(6)

(5)

0.228

हां.

मध्यप्रदेश विदिशा सिरोंज

शासकीय

मौलाजी की इमारत

मौलाजी का पहाड़ कस्बा सिरोंज

पटवारी हल्का

नं. 4, खसरा

नं. 142

विदिशा सिरोंज

नहीं मध्यप्रदेश

शासकीय

रावजी की हवेली

पटवारी हल्का

नं. 4, खसरा

रावजी की हवेली कस्बा सिरोंज

नं. 25 व 27

नजूल शीट क्र. 13 बी के भू-खण्ड क्र. 25 रकबा 4065 वर्गमीटर, शिक्षा वि. उद्यान एवं रावजी की हवेली, शिक्षा भवन मय उद्यान 4115 वर्गमीटर .

शासकीय

0.038

हां.

मध्यप्रदेश विदिशा सिरोंज गोपाल नगर विष्णु मंदिर पटवारी हल्का

नं. 24, खसरा

नं. 20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.

3142

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. एफ- 2-30-07- बारह- 2.- खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु, इन खनिजों पर आधारित प्रदेश में मूल्य परिवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित करती है , अर्थात्: -

रकबा

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(4)

(5) (2)

(3)

13.26 हेक्टेयर मझौली

ताला

108 भाग

जबलपुर

टिप्पणी.- 1. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन, इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् खनिज शाखा, कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर द्वारा एक माह के भीतर प्राप्त किए जाएंगे .

2. क्षेत्र की संबंधित जानकारी खनिज शाखा , कार्यालय कलक्टर, जिला जबलपुर से अभिप्राप्त की जा सकेगी .

3. समुचित आवेदक का चयन मध्यप्रदेश खनिज नीति , 2010 में अधिकथित पैरामीटर के अनुसार किया जाएगा.

No. F - 2-30-07 - XII- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 11 of the Mines and Minerals (Redevelopment and Regulation) Act , 1957 , the State Government , hereby , invites application for grant of prospecting license of iron ore and manganese ore in following area for installing value addition unit in the state based on these minerals :-

District

Tehsil

Khasra No.

Area

Village

(5) (2)

(1)

(3)

(4)

13.26 Hactare

Tala

Majhouli

108 part

Jabalpur

Note: 1. Application of prospecting license shall be received , after 30 days from the date of this notification , by Mining Section , Office of Collector, District , Jabalpur within one month .

2.

Related information of the area may be obtained from Mining Section , Office of Collector , District Jabalpur.

3. Selection of appropriate applicant shall be made in accordance with the parameter laid in Mineral Policy, 2010 of Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

भाग 1 ]

3143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. एफ- 3-48-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा -17 क( 1 ) के अन्तर्गत गरोठ विकास योजना हेतु आदेश क्रमांक-968, दिनांक 23 अक्टूबर 2002 ( 2816/जि.योसा./28 - बी/बैठक/ 2002 /दिनांक 16 अक्टूबर 2002 ) द्वारा गरोठ विकास योजना हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था . उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा - 17 - क( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी: -

अधिनियम की

संस्था का नाम

पद/व्यक्ति

धारा 17क( 1 )

का नाम

की उपधारा

(1)

(2)

अध्यक्ष

पद (3)

(4)

सदस्य नगर पंचायत, गरोठ

(क)

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत, मंदसौर

सांसद

(ग)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, मंदसौर

विधायक

(घ)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र, गरोठ

(ङ)

लागू नहीं

अध्यक्ष

लागू नहीं

लागू नहीं

जनपद पंचायत गरोठ

(च)

1. सरपंच

(छ)

सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत बरखेड़ी लोया

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पावटी

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, फूलखेड़ा

1. प्रतिनिधि

(ज)

सदस्य

कलेक्टर, जिला मंदसौर

नगर पंचायत गरोठ

2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी 3. अनुविभागीय अधिकारी

सदस्य

सदस्य

लोक निर्माण विभाग , गरोठ

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

7. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

सदस्य

राजस्व अनुभाग, गरोठ

समिति का संयोजक

(झ)

समिति संयोजक.

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच

क्र. एफ- 3-93-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा -17 क( 1 ) के अन्तर्गत दमोह विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा - 17 - क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:---

अधिनियम की

पद/व्यक्ति

संस्थाका नाम

का नाम

धारा 17क( 1 )

की उपधारा.

(2)

(1)

अध्यक्ष

(क)

पद (3)

(4)

सदस्य

नगर पालिका परिषद, दमोह

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत , दमोह

सांसद

(ग)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, दमोह - पन्ना

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र, दमोह

(घ) 3144

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

(ङ)

लागू नहीं

अध्यक्ष

(4) (3)

लागू नहीं

लागू नहीं

सदस्य जनपद पंचायत , दमोह

(च)

1. सरपंच

(छ)

सदस्य ग्राम पंचायत , समन्ना

2. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, इमलाई

3. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, कुंवरपुर

4. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, सिंगपुर

5. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत , चौपराखुर्द

6. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत , मरहाहार

7. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, पिपरिया दिगम्बर

8. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, हिरदेपुर

9. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, मारूताल

1. प्रतिनिधि (ज)

सदस्य कलेक्टर, जिला दमोह

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

7. प्रतिनिधि

सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा. यां. दमोह

सदस्य जिला वन मंडलाधिकारी, दमोह

समिति का संयोजक (झ)

समिति संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , सागर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ - 1-2 - रा.स. - यूए.1-2011-1121.- यतः , महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 ( क्रमांक 15 सन् 2008 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2009/38-3 , दिनांक 29 अगस्त 2011 जारी की है , जो दिनांक 29 अगस्त 2011 से प्रभावशील की गई है.

2. अतः , मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 की धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, सभापति, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश, भोपाल को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.

3. इनकी सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 28 की उपधारा ( 8 ) के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

3145 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE ( DEPTT . OF REVENUE )

OFFICE OF THE ADDL . COMMISSIONER OF INCOME TAX RANGE - 1 , AAYAKAR BHAWAN , BHARATPURI , UJJAIN ( M.P)

ORDER NO . 1/2011

Dated 18th July 2011

In exercise of powers conferred by the Central Board of Direct Taxes . New Delhi under sub- section (2) of Section 120 of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) vide Notification No. 228 of 2001 , datded 31-7-2001 [ S.O. No. 732 (E) and, File No. 187-5-2001 - ITA] and amendment to it made vide Notification No. 335 of 2001 [ S.O. No. 1064 (E) , datded 29-10-2001 ] , and all other powers in this behalf and in pursuance of CIT , Ujjain's Order No. 6 , dated 5-11-2001 and also in compliance to the INSTRUCTION NO . 1/2011 [F. NO . 187 / 12/2010 - IT ( A - I ) ] , DATED 31-1-2011 issued by the CBDT which lays down revised monetary limit of cases to be assessed by DCsIT/ ACSIT and the ITOs in metro cities and mofussil areas w.e.f. 1-4-2011 and the Notification No. CCIT /Ind/ Tech/ Jurisdiction/ 2011-12, dated 20-6-2011 issued by Hon'ble CCIT Indore further adjusting the monetary limit of the cases to be assessed by DCsIT / ACSIT and the ITOs in view of the INSTRUCTION NO . 6/2011 [F. ΝΟ . 187/ 12/2010 - ITA - I ] , DATED 8-4-2011 , I the Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [ Dy./Asstt CsIT , ITOs ] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer in respect of such territories and/or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl./Joint Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax , Ujjain . Accordingly these assessing officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/ Joint Commissioner of Indome Tax , Range - 1 , Ujjain .

2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction , with a view to allocate the work amongst all these assessing officers for proper functioning . I , the Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain hereby direct that these assessing officers as specified in Col. No. 2 of Schedule here to annexed , having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said Schedule , shall exercise the powers and perform the function of an assessing officers and/or any other functions as specified therein , in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and /or persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 5 of Schedule annexed hereto .

3. This order is in supercession of all the earlier orders issued in this regard and shall come into force with effect from 1-4-2011 .

PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range - 1 , Ujjain.

3146

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[ भाग 1

Explanatory Notes

1. The jurisdiction over the cases of partners of the firms and Managing Directors / Directors of the companies will vest with the AO having jurisdiction over corresponding Firms & Companies respectively irrespective of returned income/ loss . In case of an individual is director/ partner in more than one company/ firm , the jurisdiction of such individual shall vest with the Assessing Officer who is having jurisdiction over the company / firm which is having higher Income.

2. If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AOs , the AO having jurisdiction over the director or managing director of the company will have jurisdiction over such persons .

3. For the purpose of this Notification "Residing " means:-

a.

In the case if an Individual , place of residence unless otherwise provided in this notification .

b. In this case of an HUF, the place of residence of the Karta , and in the case of firm or in other Association ofpersons or body of individuals or a local authority and all other Artificial judicial persons .

c . In case of companies the place where the registered office or principal place of business of is located .

d. In case of private Ltd. Companies wherever the jurisdiction is alphabet wise it is clarified that for the purposes of jurisdiction over the case , if the name begins with the word "The " , the same shall not be taken into account .

4. Reference to the Municipal Wards made in the Schedule should be read as reference to municipal wards of Municipal Corporation , Ratlam , as per Notification No. 372 , dated 12/08/1994 issued by the Govt. of Madhya Pradesh in this regard .

5. The jurisdiction of all other direct taxes including that of the Interest Tax shall be as per the territorial area assigned as per column no. 4 of this Schedule:-

PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range- 1 , Ujjain.

SCHEDULE

Territorial Area

S. No.

Head Quarter

Designation of Income Tax Authority

(2)

(1)

Persons and classes of person and/ or such income or classes of income and/ or cases or classes of cases (5)

(3)

(4)

1.

Ujjain Madhya Pradesh

DCIT/ ACIT- 1 ( 1 ) Ujjain.

Municipal Wards from 1 to 36 of Ujjain Municipal area , Mahidpur , Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Dewas District.

(a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col. 4 and income/ loss returned is above RS.10 Lakhs .

(b) All person being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and / or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is above Rs . 10 Lakhs .

भाग 1 ]

3147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(c) All persons being Private Salary earners in Ujjain District and all Government and Private Salary earners of Dewas District, in whose cases income /loss returned is above Rs.10 lakhs .

(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in column no . 4 in whose cases income/loss returned is above Rs.15 Lakhs .

(e) All persons being Trust , Waqfs , Society, LocalAuthority, AOP, BOI , AJP etc. Falling within the territorial area assigned under column 4.

(f) All cases of Estate Duty falling within the territorial area assigned under Col.4.

(g) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120( 5) of the I. T. Act , 1961 .

(h) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.

2. Income Tax Officer- 1(1) Ujjain . Ujjain Madhya Pradesh from 1 to 36 of Ujjain Municipal Area . Municipal Wards ( a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs .

(b) All person being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and/ or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .

(c) All persons being Private Salary earners in Municipal Wards 1 to 36 of Ujjain Municipal Area , in whose cases income / loss returned is upto Rs . 10 lakhs .

(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .

(e) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120 (5) of the I. T. Act , 1961 .

(f) Any other case/cases assigned u/ s 127 by the CČIT/ CIT.

3. Income Tax Officer- 1(2) Ujjain. Ujjain & Dewas Madhya Pradesh Mahidpur , Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and Kannod , Khategaon , Wagli and Sonkauth

Tehsil of Dewas

District .

( a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income/ loss returned is upto Rs.10 Lakhs .

3148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(b) All persons being Individuals , HUFs & Firms , deriving income under the head House Property , Capital Gains and/or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income /loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .

(c) All persons being Private Salary earners in Ujjain , Mahidpur, Tarana and Ghatia Tehsils of Ujjain District and all Private Salary Earners in the District of Dewas , in whose cases income/ loss returned is upto Rs. 10 lakhs .

(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income/loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .

(e) Any other case /cases assigned in terms of Section 120 ( 5 ) of the I. T. Act , 1961 .

(f) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.

4. Income Tax Officer, Dewas Dewas All persons falling in Madhya Pradesh the Municipal Areas ofDewas .

(a) All persons being Individuals , HUFs & Firms deriving income from business or profession whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in Col.4 and income /loss returned is upto Rs.10 Lakhs .

(b) All person being Individuals , HUFs & Firms, deriving income under the head House Property , Capital Gains and/ or Other Sources etc. Residing within the territorial area mentioned in Col. 4 and in whose cases income/ loss returned is upto Rs . 10 Lakhs .

(c) All persons being employee of Central Government as well as State Government residing in territorial area mentioned in Col. 4, in whose cases income/ loss returned in upto Rs . 10 Lakhs .

(d) All persons being companies registered under Companies Act , 1956 and having registered office or principal place of business within the territorial area mentioned in Col. 4 in whose cases income /loss returned is upto Rs . 15 Lakhs .

(e) Any other case/ cases assigned in terms of Section 120(5 ) of the I. T. Act , 1961 .

(f) Any other case/ cases assigned u/ s 127 by the CCIT/ CIT.

PRADEEP KUMAR MITRA Additional Commissioner of Income Tax , Range- 1 , Ujjain .

भाग 1 ]

3149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 4 अगस्त 2011

प्र. क्र. 43 - ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) विदिशा

3.093 शमशाबाद खताखेड़ी

योग .. 3.093 (5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44- ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

0.435 विदिशा शमशाबाद नशरतगढ़

योग . 0.435

(6)

(5)

नटेरन

भू-अर्जन अधिकारी ,

सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

3150

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 45- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(4) (1)

(3)

विदिशा शमशाबाद

3.756

लभाखेड़ी

योग .. 3.756

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.,

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

डंगरवारा

विदिशा शमशाबाद

1.674

योग ..1.674 (5)

(6)

नटेरन

भू-अर्जन अधिकारी ,

सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 47- ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

3151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) विदिशा

7.390

मोही

शमशाबाद

योग ..7.390

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 48- ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(4)

1.682 विदिशा

(3) बेरखेड़ी किरार

शमशाबाद

योग ..1.682 (5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 49 - ए- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(4) (1) विदिशा शमशाबाद

1.510

(3) बम्होरी

योग ..1.510 (5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .-सापन उद्वहन सिंचाई योजना (नहर ) कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

3152

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 50 - ए- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(4)

(6) (2)

(5)

विदिशा

1.065

शमशाबाद डफरयाई कलां

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन

योग 1.065

सापन उद्वहन सिंचाई योजना के ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई योजना ( नहर ) कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 23 - अ- 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

तहसील/ तालुक

(6) (1) दतिया

(2) दतिया

(4) 14.28

(3) हिडोरा

(5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

सिंध परियोजना आर. बी. सी. (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-7 एवं 12 आर माइनर, 13 आर माइनर तथा 14 आर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 955 - भू- अर्जन- रीडर- 1-2011 -प्र. क्र. 9-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/शहर

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (2)

(4) 10.98 (1) अलीराजपुर

(3) गड़ात

अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) छोटा उदेयपुर- धार हेतु रेलवे लाईन.

(5) डिप्टी चिफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ोदा )

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 957 - भू- अर्जन-रीडर- 1-2011- प्र. क्र. 10-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

सर्वे नम्बर

भूमि का वर्णन ग्राम/शहर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(3) लखनकोट

(4) 7.26 (2) अलीराजपुर

(1) अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन .

(5) डिप्टी चिफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ोदा )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

3154

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 959- भू- अर्जन- रीडर - 1-2011 - प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/शहर

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

34.31 अलीराजपुर अलीराजपुर रामसिंह की चौकी लखनकोट

15.56

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उद्योग संचालनालय , म. प्र. भोपाल.

नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय ( राजस्व) अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

अलीराजपुर दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 794 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

फाटा

0.35 अलीराजपुर अलीराजपुर

सर्वे नं. 1550

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र. 16 कुक्षी, जिला धार.

जोबट परियोजना के डाउन स्ट्रीम ब्रिज के दाहिने पहुंच से प्रभावित.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3155

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. क- भू.अ.अ.- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) दमोह दमोह

1.50

सिमरी कीरत

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कोपरा एनीकट जल संवर्धन योजना का कार्य .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 29- अ 82-2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नहर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (2)

(1)

(3) मौरहा

छतरपुर छतरपुर

(4) 0.024 हे. एवं परिसंपत्तियां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन कानिर्माण कार्य.

छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3156

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन-11-1579.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(7) (1)

(6)

(5)

(2) (3)

खसरा नंबर (4)

करैरा

0.02

सिंध परियोजना की उकायला

1143

छिरारी

कार्यपालन यंत्री, सिंध

शिवपुरी

0.03

उच्चस्तरीय नहर की डी-6

1144

परियोजना दांया तट नहर

शाखा नहर का निर्माण कार्य.

1142

0.40 संभाग, नरवर जिला

0.04

1131

शिवपुरी.

1132/3

0.42

1050

0.07

1051/1

0.04

0.01

1040 मि.

0.11

1033

1035

0.06

1036

0.01

1037

0.02

0.07

1038

1044

0.04

0.04

1040 मि.

0.11

874

0.10

873

872

0.01

0.21

855

783/1

0.01

783/2/1

0.01

0.02

783/2/2

577

0.02

851

0.70 3157 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(3)

(1)

(2)

(6)

(7)

(4)

(5)

578

0.01

579/1

0.03

576/1

0.03

579/2

0.05

576/2

0.01

581

0.02

582

0.18

573/1 , 773/2 0.33

571

0.21

0.01

533

523

0.14

531

0.06

534

0.16

539

0.03

518

0.25

521

0.01

519

0.05

498/3

0.06

461

0.14

0.06

498/4

0.01

498/2

0.06

498/1

493

0.15

494

0.01

0.01

495

500

0.02

463

0.15

456

0.04

457

0.06

452

0.04

449

0.10

446/1

0.22

कुल योग 5.28

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जॉन किंग्सली ए. आर. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3158

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 24 अ- 82- वर्ष 2010-11 - भू- अर्जन-6259. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

0.092 आमला खेडली बाजार

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बुन्डाला दायी तट नहर माईनर 9/1का निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.

) भूमि का नक्शा ( प्लांन ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 2

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

बैतूल, दिनांक 25 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1 अ -82 - वर्ष 2008-09 - भू- अर्जन- 6310.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

0.282

रगड़गांव

मुलताई

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

रगड़गांव जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1316 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

चौखण्ड

55.108 खरगोन भगवानपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

खारक जलाशय परियोजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1317 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.272

चौखण्ड

खरगोन भगवानपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन.

खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

3160

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

खरगोन , दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 1329 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

18.020

खरगोन झिरन्या

रतनपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

रतनपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1330 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(4)

(5)

(6) (1)

(3)

खरगोन

49.635

झिरन्या कुसुम्बिया

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.

करेली नाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

3161 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 1331 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.487

बोरखेड़ा

खरगोन भगवानपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

जामुनपाटी तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बीना, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. क - 7142 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम क्षेत्रफल कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(4)

(5)

(2) बीना

10

2.890

सागर

(3) पहारखेड़ी

धन्सरा

20

4.930

सनाई

11.330

43

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा.

20

3.750

(6) रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला विदिशा , मायनर नहर का निर्माण कार्य हेतु.

रसूलपुर

12

3.020

मूड़री गौहर

22

3.040

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है .

3162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र. - प्र.भू.अ. - 2011-7395.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2) (3)

भूमि का वर्णन ग्राम क्षेत्रफल हेक्टर में एवं वर्गमीटर में कुल कुल रकबा खसरा नं. (हे. वर्गमी. में) (4)

(6)

(5)

सागर खुरई खिमलासा

08 0.032हे. (334वर्गमीटर)

संभागीय प्रबंधक रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सागर, संभाग सागर.

बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(5)

(6) (1) (2) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.21

टीकमगढ़ टीकमगढ़ गणेशगंज

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6) मिनौरा

3.19

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2) (3)

(5)

(6)

(4)

1.83

टीकमगढ़ टीकमगढ़ जमड़ार

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

2.16 टीकमगढ़ टीकमगढ़ सुजानपुरा

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

4.368

चरपुवॉ

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

2.068 टीकमगढ़ टीकमगढ़ हरपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3165

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 804 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4) रीवा

1. पटेहरा

हनुमना

147.933 17.350

2. नरसिंहपुर

3. बघैला

9.918 175.201

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

'कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा.

बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 809 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

1.996 हनुमना 1. पोखड़ौर

कुल योग . 1.996

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

गोबरदहा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोबरदहा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

3166

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 क्र. 817 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

मऊगंज 1. नरैनी पहाड़

2. अमोखर

3. रकरी

5.273, 2.805 1.954 कुल योग 10.032

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नंदनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 820- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4)

3.942 रीवा

1. टटिहरा

हनुमना

2. धौसड़

1.076

3. तेंदुआ पड़ान

1.924 4. कुलहा 2.508 कुल योग .. 9.450

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा.

जूड़ा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जूड़ा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 821 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

मऊगंज

2.014

2. सगराकला

0.561

3. हनुमना

1.846

4. भाटी

0.122

5. मुरैठा कोठार

11.400

1. मसुरिहा 4.372 6. मुरैठा उर्फ कचनार 2.485 कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नैया नाला जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 824- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

मऊगंज

3. रकरी 4. सरैहा

1. पाडर 2. नरैनी पहाड़ कुल योग

1.145 11.964 14.778 5.352 33.239

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा.

नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर बांध योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

3168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 833 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) रीवा

हनुमना

2.059 6.749 8.808

1. पीताम्बरगढ़ 2. पीड़रिया कुल योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु,

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 35 - अ -82 - वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

बालाघाट लालबर्रा

बांदरी प.ह.नं. 01

22.154 हे . निजी भूमि 17.942 हे . शासकीय भूमि कुल .. 40.096 हे. सरंचना सहित.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

डोहरा जलाशय के शीर्ष कार्य के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं नहरों के निर्माण प्रयोजन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग बालाघाट, जिला बालाघाट में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 अगस्त 2011

क्र. 2244-45 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) धार धरमपुरी उमरिया बगवान्या

0.740 0.810 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.

आर. आर. आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 3032 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) धार

2.998

कुडूदिगपुरा

कुक्षी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कुडूदिगपुरा तालाब निर्माण से प्रभावित होने से .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 6537 - कलेक्टर- जि.भू.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी धनौरा सारंगपुर प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.

135.84 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 21.82 हेक्टर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 6538 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4) सिवनी धनौरा कुटमैली, प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.

45.15 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 12.21 हेक्टर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 6539 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4) धनौरा

सिवनी

ग्वारी,

4.86 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 2.82 हेक्टर .

प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत् कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3940 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी धनौरा

झालौन प.ह.नं. 44, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा.

45.60 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 5.75हेक्टर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग , क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3172

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 6541 - कलेक्टर- जि.भू.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) धनौरा

सिवनी

बरेला,

प.ह.नं. 46, रा.नि.मं. , धनौरा , तह. धनौरा .

41.98 हेक्टर अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि- 13.73 हेक्टर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हालौन लघु जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग, क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. क - वाचक- भू- अर्जन- 2010- प्र.क्र. 8 अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) नेपानगर

बुरहानपुर

झिरपांजरिया योग ..

21.98 21.98

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर झिरपांजरिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर का भू-अर्जन.

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नीमच , दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 6495 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 02- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) नीमच

जावद केनपुरिया 28.209 अठाना 0.326 आसन दरियानाथ 0.630 कुल योग .. 29.165

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

केनपुरिया तालाब निर्माण योजना कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीचम.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय नीमच , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र.- भू- अर्जन-2( अ-82) -2010-11-263 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी

सुन्दरपुर

3.27 योग 3.27 शासकीय भूमि 0.08 कुल योग . 3.35

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी .

सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम ( दायीं तट नहर कार्य ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ -82) -2010-11-264. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी

डिण्डौरी

झांकी

5.59 योग .. 5.59 शासकीय भूमि 1.00 कुल योग 6.59 ( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.

सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-265.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी जाताडोंगरी

डिण्डौरी

10.55 योग .. 10.55 शासकीय भूमि 1.88 कुल योग 12.43

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.

सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन -2 ( अ-82 )-2010-11-266. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके भाग 1 ]

3175

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) डिण्डौरी डिण्डौरी समनापुर

2.42 योग . 2.42 शासकीय भूमि 0.11 कुल योग 2.53 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.

सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) डिण्डौरी डिण्डौरी

8.09

मझगांव

योग . 8.09 शासकीय भूमि 2.20 कुल योग 10.29 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.

कचनारी डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दायीं व बायीं नहर कार्य ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-268 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को 3176

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) डिण्डौरी

डिण्डौरी

टिकरिया

0.50 योग 0.50 शासकीय भूमि 0.10 कुल योग 0.60 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.

कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) -2010-11-269.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी अतरिया

1.50 योग शासकीय भूमि 1.50 0.27 कुल योग 1.77 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कचनारी डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , डिण्डौरी.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन -2 ( अ-82 ) -2010-11-270.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) डिण्डौरी डिण्डौरी बिलाईखार

1.85 योग .. 1.85 शासकीय भूमि 0.36 कुल योग 2.21 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कचनारी डायवर्सन स्कीम (बायीं तट नहर कार्य ) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर , डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-2 ( अ-82)-2010-11-271.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]

3177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

उमरिया

डिण्डौरी डिण्डौरी

योग शासकीय भूमि कुल योग 7.32 7.22 7.22 0.10 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी .

खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं दांयीं तट नहर कार्य) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-272.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारां दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) डिण्डौरी डिण्डौरी खाम्ही

9.94 योग .. 9.94

शासकीय भूमि 2.64 कुल योग . 12.58 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , डिण्डौरी.

खाम्ही डायवर्सन स्कीम (शीर्ष कार्य एवं बायीं तट नहर कार्य) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) -2010-11-273 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2)

(3)

डिण्डौरी डिण्डौरी साल्हेघोरी

0.54 योग शासकीय भूमि 0.54 0.08 कुल योग 0.62 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, डिण्डौरी.

खाम्ही डायवर्सन स्कीम (दायीं तट नहर कार्य ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर , डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना , दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 880 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- कल्याणपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.513 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अतिग्रहीत होने वाला रकबा

(हे . में)

(1)

(2)

64

0.144

66/1

0.044

66/2

0.066

68

0.099

67

0.094

73

0.188

87/1

0.114

87/2

0.025

89

0.268

92

0.024

90

0.107

375/1

0.138

377/1/2

0.218

0.003

377/1/1

510/1

0.111

510/2

0.122

509

0.170

506

0.182

502

0.001

507

0.001

500

0.078

501

0.085

(2)

(1)

499/2

0.008

503/1

0.005

0.150

492/2 ख

492/2 क

0.136

0.025

493/2

494

0.243

0.004

495

484

0.133

33/1

0.048

33/2

0.052

132/16

0.227

0.150

132/13

0.087

132/20

132/21

0.067

132/17

0.030

132/22

0.033

0.284

132/23

132/29

0.345

132/25

0.121

132/9

0.216

0.264

131/2

130/1

0.137

0.082

128/1

128/2

0.010

153/1 ख/ 1

0.146

153/ 1 ख/3

0.066

0.117

153/1 ख/10

0.138

153/1 ख/7

155/1

0.167

179/1

0.146

179/3

0.155

178/3

0.014

175/1

0.128

0.009

177/1

176

0.038

175/2क

0.243

412/2

0.007

निजी खाता भूमि योग रकबा : 6.513

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

सतना , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 912- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम-इचौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.278 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

52/6/1

0.053

52/2/1

0.004

52/7/3

0.019

52/5/3

0.058

52/4/3

0.087

52/4/2

0.157

52/2/3

0.021

52/1/1

0.129

52/1/2

0.122

0.214

65/2/1

65/2/3

0.049

173/2

0.229

777

0.275

787/1

0.007

788

0.386

792

0.083

791/1

0.002

791/7

0.031

0.073

791/4

791/5

0.072

791/6

0.030 .

804

0.002

829

0.069

(1)

(2)

828

0.392

853

0.018

0.028

877

0.067

881

125/2

0.353

88/2क

0.110

88/2ख

0.090

136

0.046

निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.278

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 913 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ग्राम- इचौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.868 हेक्टेयर

खसरा नं .

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.090

409

391

0.031

0.045

392/1क/2

0.062

392/1क/1

0.069

387/1 क/1

387/1 ख

0.059

0.085

387/2 3180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 387/1 क/2

0.063 386/1/1

0.043 386/1/2

0.042

0.085 386/2

384

0.103 375

0.104 373/2

0.101 372

0.206 370

0.071 371

0.031 369/1

0.087 361/1

0.190 361/2

0.050 362/1

0.105 362/2

0.036 358

0.108 354

0.051 355/1 क/1

0.020

0.026 355/ 1 क/2

355/ 1ख

0.040 355/2

0.084 352/1

0.040 352/2

0.025 351

0.246 350

0.093 348/2

0.126 348/1

0.291 668

0.059 669

0.024 671

0.045 672/2

0.006 670

0.003 674

0.001 676

0.005 661/1

0.062 687

0.013 688

0.062 690

0.074 661/2

0.451 979

0.032 976

0.020 1000

0.025 1001

0.059 1004/2

0.065

[भाग 1

(2)

(1)

0.008

1006

1008/1

0.095

1008/2

0.092

0.003

1009/1

0.006

1009/2

1115

0.104

1156/2

0.017

0.006

991/2

0.006

2353

1158/2

0.214

0.092

2379/659/1

1157/2

0.026

0.008

1213

2379/659/2

0.092

0.002

1214/2

0.222

1215

0.016

2349/1215

1216

0.010

2352

0.002

2350/1

0.136

2351/1

0.026

0.574

1218/1 ब/2

0.034

1218/ 1 ब/1

1229/1

0.007

236

0.051

237

0.046

245

0.025

246

0.004

0.107

410

409

0.063

436

0.007

408

0.076

407

0.089

406

0.011

393

0.118

402

0.069

401

0.037

0.005

351

350

0.068

652

0.031

651

0.011

653

0.088

654

0.079

597/2

0.018 भाग 1 ]

3181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 632/1 ग

0.244 632/1 क

0.331 634

0.011 632/1ख

0.225 2344

0.250 2343

0.018 573/1

0.140 573/2

0.086 2342

0.040 1288

0.046 1287

0.323 1285 / 1 ग

0.036 1285/ 1ख

0.031 1285/1 क

0.031 1285/2

0.049 1268

0.016 1269

0.013 1001

0.054 1002

0.071

0.011 1004/1

1003

0.021 1014

0.004 1013

0.102

0.022 1012/1

0.080 1016

1017/2

0.018 1021

0.048 1020

0.017 1019

0.043 1022

0.018 1025

0.041 1026

0.005 1018

0.001 1027

0.100 1036/1

0.033 1034

0.038

0.004 1036/2

1035

0.086 1045

0.081 1046

0.068 1047

0.032 1148

0.030 1147

0.089 1136

0.045

(2)

(1)

0.008

1138/2

0.021

1135

1134

0.031

0.002

1133

1164

0.015

1167

0.046

0.022

1166

0.040

1169

1186

0.002

0.006

1189/13/2

1168

0.019

1170

0.037

1171

0.071

0.016

1172/2

1188/2

0.055

1190

0.112

1187

0.135

0.426

1178/1

0.037

1179/1

निजी खाता भूमि योग रकबा : 10.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 914- भू- अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - उचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम-कोठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.002 हेक्टेयर.

3182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा

(हे. में) (1)

(2) 218/1

0.027 218/2

0.033

0.042 218/3

218/4

0.117 218/5

0.087 219

0.002 222/ 1 ङ

0.087 222/2ख

0.054 222/1 घ

0.044 222/ 1 क

0.001 221/4

0.093 221/6

0.050 221/2

0.032 221/3

0.027 221/1

0.017 225

0.020 224

0.003 226

0.345 243/1ख

0.063 243/1क

0.215

0.035 229/1

242

0.048 241

0.038 240

0.028 238/1 क

0.082 238/2

0.082 238/ 1 ख

0.103 235

0.034 252

0.315 253

0.039 259

0.113 362

0.008 360

0.001 359

0.119 358

0.098 276

0.001 277

0.039 278/1

0.013 278/2

0.010 279

0.033 269

0.062 283/1

0.062 284

0.031

(2)

(1)

280

0.031

281

0.007

282

0.036

0.015

288/1

288/2

0.019

287/1

0.055

292/1

0.112

0.003

302/1

301

0.120

0.060

299

0.046

297/2

297/1

0.044

0.103

320

321

0.135

322/2

0.046

0.046

322/1

322/3

0.043

0.032

333

336

0.042

0.002

334

335

0.068

0.135

521/2

0.003

522/3

522/1

0.034

522/2/1/1

0.102

522/2/2/1

0.070

574/1

0.086

0.069

574/2

0.008

581/1

575/1

0.025

0.014

576/1

0.057

699/1

700

0.058

0.075

696

0.016

695

706/1

0.103

707/1

0.121

0.016

686/1

0.078

684

685/1

0.021

0.005

682/1

0.008

683

0.008

681

0.020

674 भाग 1 ]

3183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

675

0.023

680

0.021

677

0.004

676

0.004

निजी खाता भूमि योग रकबा : 5.002

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 915 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ ग्राम- रगौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.524 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

57

0.027

58

0.043

59

0.026

66

0.030

67

0.032

74

0.039

75/2

0.039

106

0.062

107

0.058

108

0.060

110

0.064

111

0.040

112

0.050

(2)

(1)

0.002

113

0.002

114

0.012

119/1

0.014

119/2

0.013

118/1

0.012

118/2

120

0.027

0.027

121

0.044

122

0.044

123

124/1

0.044

125

0.048

126

0.019

0.025

127

0.065

128

0.098

207

0.008

208

0.095

206

0.081

205

0.071

210

209/592

0.018

242

0.271

0.010

243

244/1

0.069

0.006

244/2

0.083

245

308

0.163

0.012

309/1

309/2

0.032

312

0.049

0.024

313

0.063

319

314/1

0.312

0.003

317

315

0.021

342/2क

0.135

342/1

0.148

0.017

341/1 ग

0.099

486

0.014

456/1

457/1

0.029

458/1

0.043

459/1

0.064

0.059

460/1 3184

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

463/1

0.059

466/1

0.072

465/1

0.052

467/1 क

0.007

468/1

0.068

473/1

0.026

469/1

0.065

470/1

0.100

438/1

0.010

निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.524

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 916 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- रगला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.014 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

874

0.009

873

0.050

0.002

872

871

0.050

869

0.029

870

0.020

682

0.048

683

0.047

(2)

(1)

684

0.031

0.015

685

681

0.030

0.040

686

687

0.040

0.049

688

0.020

689

690

0.055

691

0.047

661/2

0.050

0.005

662

661/1

0.049

0.052

657

658

0.016

632/2/2

0.017

0.035

632/2/1

0.016

656

632/1

0.038

655

0.028

633

0.048

634

0.023

612

0.277

0.056

598

588

0.011

0.010

589

0.295

590

0.004

591

0.007

592/1क

478

0.285

477

0.014

476

0.087

0.017

475

0.085

474

473

0.016

472

0.282

457

0.089

456

0.006

440

0.051

441

0.028

0.158

442

0.013

439

430

0.006

536/5

0.055

536/6

0.313 भाग 1 ]

3185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

536/4

0.120 548

0.021 547/4

0.043 547/1क

0.047

0.017 547/3

547/2क/2

0.031 546/2

0.003

0.010 545/1

545/2

0.003 544/4

0.057 544/2ख

0.088

0.044 544/2क/2

887

0.051 886

0.048 885

0.020 884

0.006 874

0.043 875

0.032 876

0.010 877

0.010 878/1

0.018 867

0.070 895

0.031 865

0.017 896

0.004 864

0.030 863

0.009 755/1

0.010 755/2

0.003 755/3

0.014

0.005 751

752

0.034 753

0.112 754

0.090 737

0.050 736

0.019 735

0.007 708/2

0.008 709/1

0.031 709/2

0.020 (1)

(2)

732

0.023

731

0.012

729

0.049

730

0.041

728

0.001

726

0.003

0.005

725

723

0.076

724

0.010

712

0.012

717

0.020

716

0.003

718

0.031 /

715

0.003

0.034

1197

1236

0.015

1243/1

0.019

1235/1

0.020

1235/2

0.030

0.025

1235/3

1222

0.068

1223

0.010

1233/1

0.003

1225/1

0.014

1224/1

0.233

1224/2

0.203

1221/2

0.018

1220/2ख

0.229

1220/1

0.021

1219/2

0.036

1217

0.029

1218

0.284

1214

0.015

0.470

1212

1213/2

0.048

1300/1

0.009

1302

0.150

0.212

307

0.004

310/2क

308

0.094 3186

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 309

0.024 301

0.224 300

0.008 302

0.316 296

0.041 297

0.190 178

0.315 191

0.008 179

0.051 190/1

0.040 190/2

0.063 190/3

0.048 190/4

0.055 189/1

0.015 187/1 क

0.168 187/1 ख

0.161 184

0.020 155/1

0.048 154

0.129 155/2क

0.059 155/2ख

0.058 1220/ 2ख

0.046 1219/2

0.020 1217

0.141 1225/1

0.002 1226

0.143 1293

0.063 1292

0.067 1291/1

0.073 1290/1

0.011 1319/1

0.271

0.013 1318/1 ख/ 1

1318/1 ख/2

0.013 1318/1 क

0.028 1318/2

0.023 1321

0.356 1326/2

0.018 1327/2

0.175 1328

0.096 1356/1

0.009

[भाग 1

(2)

(1)

1357/1 क/2

0.190

0.030

1353/2ख

1353/2ग

0.029

1353/2क

0.036

0.001

1354/2ख

1354/2ग

0.016

0.032

1354/2क

1353/1

0.079

कुल अर्जित रकबा : 11.014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 917 - भू-अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- इचौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.826 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(1)

401

0.052

0.026

400

0.058

399

475

0.050

0.119

476/1

0.034

498 भाग 1 ]

3187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 488

0.010 481

0.103 487

0.010 496

0.069 485

0.079 484

0.020 486

0069 459/1

0.010 499/1

0.260 499/2

0.008 500/1

0.008 502

0.060 503

0.144 1424

0.154 1432/1

0.035 1432/2

0.102 1455/2

0.126 2233

0.029 1454/2

0.007 1469

0.010 1470/2

0.071 1470/3

0.071 1515

0.108 1516

0.007 1517/2

0.131 1518/2

0.116 2365/1518/2

0.009 1559/3अ

0.019 1559/ 3 ब

0.041 1562

0.005 1560/3

0.073 1561

0.038 1589/1

0.030 1589/2

0.088 1590

0.083 1586/1

0.150 1586/2/1

0.077 1586/2/3

0.110 1586/2/4

0.011 1579/1

0.115 1579/2

0.109 1578/1

0.057 1576

0.140 1577

0.055 1397/2

0.058 (1)

(2)

0.192

1396/1ख

1396/2ख

0.087

0.081

1396/1 क

1390

0.007

0.007

1388

401

0.028

0.014

400

403

0.025

474

0.043

404

0.020

438

0.039

483

0.104

443

0.090

0.053

480

0.035

471/1क

470

0.124

469

0.132

0.007

468

448

0.010

0.029

450

449/2

0.224

1848

0.021

1849

0.042

0.065

1840

2311/1840/2

0.059

2311/1840/4

0.025

1841

0.014

1842

0.001

1839/1/2

0.010

0.120

2328/1813/1

0.139

2321/1837/1

2320/1834

0.236

0.027

1817

1829/1

0.199

0.066

1828/ 1 /ख

1827/2

0.128

0.002

1826/2

0.001

2170

2171

0.021

0.120

2172

0.002

1826/2

2177

0.074

2199/ 1 क

0.003

2199/2

0.011 3188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 2200

0.079 2314

0.084

0.129 2201

2204

0.004 2213

0.010 2205

0.172 2212/ 1 क

0.160 2212/ 1 ख

0.072

0.001 2316/2

2242/2

0.020 2243

0.162 2244/2/1

0.114 2244/2/6

0.277 2249

0.001 2255

0.110 2254

0.037 2256

0.129 2258

0.008 2259

0.006 2177

0.090 2178/1

0.110 2180/2

0.017 2197

0.052 2182

0.014 2196

0.075 2183

0.007 2184

0.010 2193

0.070 2185

0.020 2192/2

0.017 2191/2

0.066 2191/1

0.016 2190

0.050 2187

0.049 2188

0.108 2221

0.038 1778/2

0.099 2222

0.032 2223

0.032 2224

0.054 2225/2

0.061 2251/1

0.002 1721/3

0.002

8.826

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शो ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 918 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- इचौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.636 हेक्टर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

0.028

1990

0.149

1993/1

0.188

1993/2

0.031

1994

1995

0.136

0.005

1980/1

0.013

1997/1

1996/1

0.166

0.074

1998

1999

0.057

0.043

2001

2000

0.084

0.010

2002

0.192

2003/2

0.006

2004/2

2020

0.097

2110

0.066

2111

0.093

2112

0.065

0.109

2118

0.023

2117

2115

0.001

निजी खाता भूमि योग रकबा : 1.636 भाग 1 ]

3189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 919 - भू-अर्जन-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि, का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

( ग) नगर/ ग्राम- कुसली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.240 हेक्टर .

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

19

0.153

20

0.104

21

0.010

22/3

0.002

23

0.066

24

0.118

25

0.011

26/2

0.050

26/3

0.037

26/4

0.050

27

0.104

82

0.025

47

0.113

81

0.026

80

0.003

48

0.039

48

0.001

76/1

0.018

76/2

0.019

51

0.028

52

0.019

(2)

(1)

50

0.027

72

0.028

0.103

71

0.007

70

137/2

0.046

0.164

137/1 क

75

0.030

138

0.029

141

0.013

142

0.038

0.004

136/1

0.047

134

132

0.020

0.085

224

0.016

228

225/2

0.030

236

0.146

0.023

237

0.003

238/2क/1

0.042

238/2क/2

328/1

0.034

0.174

238/2ख

0.104

240

274

0.021

270

0.011

निजी खाता भूमि योग रकबा : 2.240

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 921 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क ) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर 3190

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग) नगर/ ग्राम- डांडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

118/1

0.055

118/2

0.192

निजी खाता भूमि योग रकबा : 0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 923 - भू-अर्जन- 10-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

तहसील - उचेहरा

(ख)

नगर/ ग्राम-बेलहटी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-0.983 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं.

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

1/2

0.152

2/1

0.010

3

0.088

13/1 ख

0.004

14

0.218

15

0.019

12

0.082

11

0.073

10

0.068

30

0.097

[भाग 1

(2)

(1)

31

0.026

27

0.047

28

0.010

26

0.090

0.983

निजी खाता भूमि योग रकबा :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 925 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात । का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र . शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- उचेहरा

(ख)

नगर/ ग्राम-कोरवारा

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.974 हेक्टर.

क्षेत्रफल

खसरा नं.

(हे. में )

(2)

(1)

0.198

83

67

0.039

68

0.068

69

0.068

0.173

79

0.011

78

0.087

77

0.325

109/2

0.014

109/1

149/2

0.174 भाग 1 ]

3191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 142/2

0.001 142/1

0.119

0.001 141

0.028 143/1 क/2

143/1 ख

0.123 140

0.020 139

0.036 138

0.141 137

0.108 133

0.084 134

0.008 132

0.077 129/1

0.028 129/2

0.129 231/1

0.064 231/2

0.099 230/2

0.008 226/1

0.002 227/1

0.003 229

0.018 228/1

0.068 228/2

0.231 263

0.030 262/2

0.111 262/1 ख

0.002 262/1D

0.041

0.066 256/2

255/2

0.017 256/ 1ख

0.004 274

0.060 284

0.018 277

0.075 278

0.051 324/2

0.004 323/2

0.003 322

0.057 320

0.030 318

0.131 317

0.012 540/2

0.094 540/1

0.278

(2)

(1)

539

0.034

0.005

536/3

536/1क

0.230

0.045

536/2

588/1क

0.021

588/2

0.002

निजी खाता भूमि योग रकबा : 3.974

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, (भू-अर्जन ) , जिला सतना के, न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 926 - भू- अर्जन - 10-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म.प्र. शासन/निजी खाता) जिला- सतना

(क)

तहसील- मैहर

(ख)

नगर/ ग्राम- पथरहटा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-0.031 हेक्टर .

(घ)

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.031

800/2

निजी खाता भूमि योग रकबा : 0.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन , आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3192

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. भू- अ.- 5- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- बड़ोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.190 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

712

0.050

713

0.730

714

0.200

666

0.960

683

1.030

715

0.720

717

0.500

0.030

726

581/2

0.700

662

0.880

663

0.480

677

1.130

678

0.100

679/2

0.040

582

0.620

583

0.600

585

0.080

574/1

0.240

679/1/1

0.640

679/1/2

0.630

580

1.000

574/2

0.570

[भाग 1

(2)

(1)

0.050

579/2

724

0.110

725

0.850

305

1.070

0.810

732

0.820

734

735

0.190

736

0.350

737

1.120

0.100

710

0.700

711

668

0.160

670

0.340

671

0.550

1.250

674

664

0.410

665

0.880

0.150

685/1

0.150

792

0.770

793

723

0.970

727

0.030

1.410

733

728

1.390

729

0.120

730

0.260

0.250

731

कुल योग .. 27.190

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ.-6-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया भाग 1 ]

3193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग) ग्राम-चारपहाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.350 हे.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

181

0.410

183

0.100

184

1.200

185

0.260

0.130

186

187

0.250

कुल योग .. 2.350

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अ.- 9-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- बगराज

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.211 हे .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

88/1/1

0.854

88/1/2

0.854

88/1/3

0.858

88/2

2.420

87

2.132

171/1

0.085

183/2

0.564

(2)

(1)

183/3

0.568

183/1

0.564

183/4

0.809

0.809

183/5

184

0.907

0.930

185

186

2.857

कुल योग 15.211

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अ. - 11 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन की यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- बूधौरकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-52.349 हे .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2.363

39, 40

1.210

32,33,34,35,36

47/3

7.068

43

0.061

44

0.575

46

0.239

47/1

4.012

45

0.352

47/2

2.529

48/2/2

1.186 3194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

48/2/1

1.214

49/2

2.323

52/2

7.324

171

0.158

181

0.594

53/1

2.833

53/2

6.621

55/1

1.663

55/2

1.667

56/1

2.902

57/1

0.454

56/2

2.902

58/1

0.343

60

0.263

58/2

0.654

168/2

0.405

170

0.093

172

0.089

173/1

0.057

173/2

0.053

189/2

0.053

217

0.089

कुल योग 52.349

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ.- 12-अ-82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु - (क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

[भाग 1 (ग) ग्राम- हिन्डोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-69.710 हे.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

3

0.530

4/2

0.150

4/1

0.390

5

0.300

0.530

7

0.040

119

13

0.260

2.730

14

8

3.430

1.280

15

0.400

16

17

0.450

18

0.680

19

0.080

20

1.150

1.140

21

22

1.130

23

1.150

0.160

25

5.570

26

0.100

24

0.240

27

4.210

28

33

1.970

34/1

1.320

1.640

38/1

39/1

0.130

3.310

40

34/2

0.360

35

0.260

36

1.430

37

1.640

38/2

0.200

39/2

3.080

0.540

98

71

0.800

70

0.130

0.070

72

90/1

0.450

91/1

1.520 भाग 1 ]

3195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

107

0.150 108

0.450 89

0.840 82/2

0.170 85

0.550 86

0.150 88

0.320 82/1

0.400 83

0.940 84

0.110 87

0.200 90/2

2.150 91/2

0.140 101

0.160 103

0.180 92

0.800 93

0.140 94

0.100 95

0.530 96

0.370 100

0.710 102

0.200 104

1.170 105

0.690 106

0.300 97

1.220 99

0.390 111

0.300 112/1

0.460 112/2

0.340 113

0.300 128/1

0.120 122

0.080 123

0.300 127

0.060 115

0.700 124

0.900 125

0.900 130

0.090 132

0.450

0.900 121

129

0.090 131

0.450 114

0.710 128/2

0.060 126

1.370

(2)

(1)

0.540

133

0.360

117

0.350

118

1.400

120

69.710

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ. - 13 - ए- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम-ऊटखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.261 हे .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.000

41/1

41/2

1.704

42/2

1.364

0.202

57/3

57/1

2.023

0.405

67

90/1/1/2

0.405

1.219

90/1/2/1

0.733

44/1

0.895

44/2

42/1

0.470

0.065

241/2

241/1

0.061

0.061

241/3

0.178

241/4

0.089

241/5 3196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 241/6

0.089

1.643 238/263/238

2

149

1.036 150

151

0.190 152/1

150

151

1.137 152/2

0.894 150,151,152/3

153

0.247 196/1/1

1.500 197

1.197 199/1/1

1.500 201

1.724 202

2.379 203

1.484 204/1

0.688 208/1

0.872 204/2

0.105 205,

0.405 208/ 1 /1 क

205/208/

0.040 1/1 ख

205

0.671 208/1/2

0.704 244/1

238/1/2

1.627 245

0.206

0.526 244/2

246/4

1.007 246/1

0.303 247/1

1.717 248/1

0.073 246/2

0.405 247/2

1.416 248/2

0.271 246/3

0.607 247/3

0.874 248/3

0.607 237/1

0.858 237/2

0.858 237/3

0.858 237/4

0.862 238/1/1

1.109

[भाग 1 (1)

(2)

240/1

0.425

240/2

0.454

240/5

0.040

240/3

0.405

240/6

0.040

240/4

0.506

1.805

69

83/2

2.023

कुल योग 49.261

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ.- 14-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासुन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- पिपलिया कदीम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-46.390 हे .

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

284

0.020

385

0.160

290

0.410

361

0.200

340

0.170

483/1

0.030

0.600

483/3

488/1

0.310

0.140

489

488/2

0.440

0.060

289

0.170

291 भाग 1 ]

3197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 341

0.130 288

0.200 281

0.460 249

1.010 386

0.140 387

0.100 264

1.540 267

0.130 172

0.970 269

0.450 486

0.890 487

0.890 490

0.890 493/1

0.760 492/3

0.200 292

0.090 297

0.140 344

0.050 322

0.680 324

0.050

0.550 283

0.820 312

313

1.080 315

0.090 491

0.890 300

0.580 294

0.060 295

0.170 309

0.110 339

0.200 342

0.130 343

0.060 310

0.110 293

0.080 296

0.150 326

0.090 327

0.060 484/1

0.240 484/3

2.030 263

0.230 173

0.510 302

0.560 318/1

0.020 319/1

0.100

(2)

(1)

0.100

316/1

0.200

317/3

0.470

332

0.360

245

0.470

299

334

0.210

1.250

336

345

0.030

346

0.420

0.050

328

330

0.850

298

0.470

0.070

335

0.130

337

338

0.160

247

0.360

0.500

174

308

0.120

0.120

311

333

0.890

0.690

319/2

1.070

272

0.400

285

286

1.180

0.480

287

0.200

242

0.300

243

244

0.220

0.740

321

314

0.160

2.370

485

268

2.570

1.540

270

0.380

271

1.340

301

329

0.050

331

0.840

307

0.230

0.250

492/2

0.900

493/2 3198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

494

0.900

492/1

0.010

495

0.200

320

0.740

46.390

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ.-17-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु- (क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम-चीलखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 32.050 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में ) (1)

(2)

8

1.000

9

1.000

10

0.700

11

0.310

13

0.440

15

1.610

17

0.280

67/21

0.250

34

1.390

35

1.700

36

2.000

21/2

0.740

0.260

(2)

(1)

21/1

3.170

0.050

22/1

0.700

23/1

0.480

19

22/2/1

1.000

0.300

22/2/3

23/2/1

0.945

25

0.600

0.620

27

0.420

28

29

1.000

0.570

30

31

1.000

32

0.560

33

0.530

0.430

50

0.160

43

0.160

44

0.110

48

0.150

46

1.320

49

0.200

51

59

0.330

53

0.280

0.640

54

0.210

57

1.010

58

0.290

61/1

61/2

0.295

63/1/1

0.840

0.800

63/1/2

63/2

1.200

32.050

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3199 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 अगस्त 2011

खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2011 प्र. क्र. 9 अ- 82-11-12.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

क्र. 1272 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह / घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क) जिला- दमोह

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(ख) तहसील- दमोह

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग ) ग्राम- बांदकपुर नोहटा जुझार

(ग) ग्राम- केदवां जागीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टर .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.398 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में )

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

(2)

(1)

84

0.01

37/1

0.109 85

0.01

38/1

0.108 83

0.01

0.142

38/2

86

0.01

147/4

0.121 योग : 0.04

0.089

150/5

150/7

0.032

0.393

151

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

0.060

154

189/1

0.049

0.214

189/2

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

0.053

190

0.028

191

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.040

192 3200

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

266/1

0.010

266/2

0.290

275

0.113

276

0.020

277

0.061

284

0.024

286

0.060

287

0.247

289

0.239

297

0.308

301/2

0.028

0.035

302/1/2

302/2/1

0.214

303/1/1

0.075

303/1/2

0.200

303/2

0.036

योग : 3.398

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लाखापुरा तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 1296- भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- बिरूल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.040 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

160/7

0.288

161

0.270

(2)

(1)

4.245

162/1

162/2/1

0.130

0.312

162/2/2

169

0.089

0.128

170

1.562

171,172,173,174,175/1

0.980

171,172,173,174,175/2

0.978

171,172,173,174,175/ 3

0.453

176

180

1.914

0.040

184/1/2

0.121

184/2

0.162

184/3

187

0.235

188/1

1.485

0.470

188/2

0.470

189

0.809

191/1

0.300

191/2

0.300

191/3

0.844

191/4

0.283

191/5

0.283

191/6

198/1

0.809

0.907

198/2/1

0.890

198/2/2

198/2/3

2.060

2.518

198/4

0.413

209

211

0.420

0.744

213

0.813

214

0.158

217/1 , 217/2/1

224

0.157

योग : 27.040

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1297- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

3201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम-अमनखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.000 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

26/1

0.122

49/3

0.180

49/4

0.090

54

0.225

56/4

0.105

56/5

0.105

56/6

0.133

57/1

0.520

57/2

0.070

57/3

0.450

योग : 2.000

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 1304 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग ) ग्राम- लखापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.250 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.252

59/3

0.740

61/1,60/3

64, 65/3

0.258 योग : 1.250

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

खरगोन , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1315 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- टेमला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टर .

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

खसरा (1)

(2) 0.300

190/4

191/4

0.065 योग : 0.365

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टेमला नम्बर -02 तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में पायलेट चेनल हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3202

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 1298 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- देवरा ज. न. 247

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टर. छूटे हुये रकबे खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

1067/2

0.058 योग : 0.058

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1300 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम-संसारपुर ज. न. 538

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टर. छूटे हुये रकबे

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

1127

0.056

योग : 0.056

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की संसारपुर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 21 - अ - 82-2010-2011 .-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयी है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- बडेराजागीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.13 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.04

38

0.13

39/1

39/2

0.08

40

0.02

0.01

62

0.04

66 भाग 1 ]

3203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 72

0.03 73

0.12 74

0.11 75

0.03 81

0.16 82

0.12 83

0.02 106

0.08

0.14 107, 108

115

0.11 118

0.06 119

0.07 120

0.04 121

0.07 122

0.04 127

0.01 128

0.04 129

0.11 131

0.14 133

0.01 462

0.01 463

0.11 468

0.05 469

0.08 470

0.01 472

0.08 477

0.02 478

0.05 479

0.02 481

0.07 482

0.01

0.07 484

486

0.07 490

0.15 491

0.01 492

0.14 525

0.01 526

0.12 542

0.07 544

0.01 546

0.25 550

0.06

(2)

(1)

551

0.15

557

0.26

0.10

558

0.06

570

0.06

572

579

0.14

580

0.02

581

0.03

0.11

595

596

0.04

600

0.18

0.03

601

0.17

609

610

0.06

0.2

617

618

0.16

624

0.03

625

0.09

662

0.02

665

0.15

666

0.11

0.19

670

671

0.02

679

0.19

683

0.16

684

0.10

688

0.22

687/2में से

0.02

0.02

696/1

0.10

697

698

0.05

705

0.01

730

0.05

0.17

731

0.22

752

758

0.15

योग : 7.13

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- सिंध परियोजना आर. बी. सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की, शाखा नहर एल. एम. 7 , एल. एम. - 9 आर. एम. - 11 , एवं आर. एम. 12 के निर्माण हेतु.

3204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 1905 - भू-अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- सेमल्दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-100 वर्ग मीटर

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

(1)

(2) 100

244/6

शासकीय नम्बर योग : 100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

धार , दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 1925 - भू-अर्जन-औ.एस.पी.- 2011- संशोधित उद्घोषणा- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 14-अ- 82-10-11 कार्यालय पत्र क्रमांक 795 - वाचक- प्रकरण क्रमांक 14 अ- 82-10-11- धार

[भाग 1 दिनांक 15 जून 2011 ग्राम पिपरी तहसील मनावर जिला धार का रकबा 0.941 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 2303 पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के अंक में तथा एक समाचार - पत्र प्रभात किरण में दिनांक 4 जुलाई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका भी नंबर 15347/11 है .

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे .

संशोधित उद्घोषणा ग्राम पिपरी

संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित

रकबा खसरा नं .

रकबा

खसरा नं.

(2)

(1)

(1)

(2)

131/3/3/1

131/3/3/1

0.941

0.941 331/3/2/2

131/3/2/2

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 03 -अ- 82 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- शासकीय ( आबादी )

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- राजनगर भाग 1 ]

3205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग) नगर/ग्राम- थोवनपुरवा ( नांद )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.006 हे .

अर्जित की जा रही भूमि की सूची खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

787

0.006

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरियारपुर परियोजना के कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- बरूअल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.150 हैक्टेयर

ग्राम - बरूअल

खसरा

अर्जित रकबा

क्र.

(हे. में)

(1)

(2)

1091/2

0.244

(1)

(2)

1091/1/2

0.114

0.028

1091/1/3

0.057

1091/1/1

1090

0.257

1086/2

0.243

1086/1

0.026

1087

0.025

1052

0.043

1053/1

0.130

0.157

1054/1

0.215

1054/2

1058

0.170

1055

0.078

1056/1

0.100

1050/1

0.016

0.013

1057/2

0.075

931/3

931/2/2

0.038

1056/2

0.020

1057/1

0.026

0.020

1049/2

0.005

1059

949/1

0.130

950

0.300

0.136

922/3

0.013

952/1

951/4

0.115

928/2

0.208

928/3

0.208

0.075

931/1

921/5

0.115

903/3

0.230

902/1/3

0.023

0.137

901/4

0.063

858/1

0.037

931/2/1

0.057

859

0.057

863

0.160

860

0.057

861

0.160

865

873/3

0.150

873/2

0.015

869

0.315 3206

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

871

0.011

193

0.206

195

0.166

229

0.110

228

0.137

227

0.080

216

0.033

215

0.138

201/2

0.024

217

0.010

218

0.010

214

0.057

0.013

1,29

130

0.052

117

0.033

120

0.005

121

0.012

118

0.043

115/3

0.100

116/2

0.039

211

0.005

210

0.046

109

0.069

110

0.011

98/1

0.143

132

0.011

131

0.206

98/2

0.144

209

0.012

99

0.091

115/2/1

0.152

931/4

0.035

931/5

0.040

108

0.023

100

0.022

योग : 7.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह

[भाग 1 नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम-नाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.513 हैक्टेयर

ग्राम-नाही

अर्जित रकबा

खसरा

क्र.

(हे. में)

(2)

(1)

161

0.012

162

0.126

0.040

163

159

0.030

170/1/1

0.155

0.457

164

170/1/2

0.166

170/1/3

0.243

0.146

170/1/4

310/1

0.138 योग : 1.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 27 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग) नगर/ ग्राम- रजौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.886 हे .

अर्जित किये जाने सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में) वाला अनुमानित रकबा ( हे. में. ) (1)

(2)

(3) 9/3

0.526

0.679

9/4

0.742

0.665 9/6

1.400

0.410 9/7

1.400

0.479

1.400

9/8

0.443 10

1.076

0.149 7/6 ग

2.108

0.455

0.697

7/5 क

0.130

1.411

7/4 ग

0.416 7/3 क

2.108

0.468

0.697

7/2 ग

0.195 7/1 क

1.411

0.624 7/1 ख

1.411

0.016 23/2

1.254

0.910

योग : 5.886 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011

प्र. क्र. 17- अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम सुण्ड ( अजायब नगर ) में नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील - रायसेन

(ग ) ग्राम- सुण्ड ( अजायब नगर )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.015 हेक्टयर

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

26/2

0.094

26/1

0.084

29/1

0.130

28/1

0.044

25/2

0.064

18

0.313

17

0.066

25/1

0.067

19/1

0.033

19/2

0.054

0.066

19/3

योग : 1.015

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है- ग्राम सुण्ड ( अजायब नगर ) में नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

3208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 18- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत् निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- रायसेन

( ग ) ग्राम- गुदरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 एकड़

खसरा

रकबा

नंबर

(एकड़ में)

(1)

(2)

57/1/1

0.33

57/3

0.50

59

0.59

67

0.14

0.19

68/2

100

0.17

107

0.65

108/1/5

0.32

112/1

0.34

111/3

0.37

57/2/2

0.24

57/2/1

0.43 योग : 4.27

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम गुदरई में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र.- दस- भू- अर्जन- फा. 505- प्र. क्र. 13- अ-82-2010-11- 4685.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- सोहागपुर

(ग) ग्राम- सिंहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.877 हेक्टर

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

2039/2

0.032

2041

0.125

2005

0.186

2036/1

0.065

2040/3

0.093

2004

0.251

2038

0.125 योग : 0.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु ग्राम सिंहपुर की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है .

क्र.- दस- भू-अर्जन-फा. 553- प्र. क्र. 14- अ-82-2010-11- 4684.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, भाग 1 ]

3209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील-सोहागपुर

(ग) ग्राम- अंतरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.288 हेक्टर

खसरा

नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

76

0.049

81

0.197

0.141

79

145

0.101

194

0.161

264/1

0.089

266

0.101

268/26

0.101

268/33

0.028

268/35

0.028

268/37

0.041

0.101

269/2

77

0.141

78

0.141

80

0.197

195

0.101

197

0.181

264/2

0.089

268/16

0.020

268/32

0.041

268/34

0.028

268/36

0.061

268/40

0.049

277

0.101

योग : 2.288

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा की कुल 2.288 हे . निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 47-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.- 34- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- जामली मूंदी

(घ ) कुल अर्जित रकबा 0.90 हेक्टेयर

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

0.06

90

91/1

0.03

92

0.04

93

0.04

0.01

94

0.01

95/1

95/2

0.04

0.15

96

115

0.09

116

0.08

117

0.07

120

0.03

0.12

121/1

121/2

0.09

123/1

0.04 योग : 0.90

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3210

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 35-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.-35 - अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - खण्डवा

(ख ) तहसील-खण्डवा

(ग) ग्राम -देवलामाफी

(घ) कुल अर्जित रकबा -1.79 हेक्टेयर

/ अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

8

0.06

10/1

0.10

10/2

0.20

11

0.02

18/1

0.50

18/2

0.07

19

0.11

35/1

0.05

35/2

0.05

35/3

0.05

36

0.10

145/1

0.10

145/2

0.07

146

0.06

147

0.06

148/1

0.05

148/2

0.03

150

0.01

151

0.10 योग : 1.79

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 36-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र.- 36- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- पिपलकोटा

(घ) कुल अर्जित रकबा -2.95 हेक्टेयर

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

0.27

24

28

0.10

0.04

29

30/1

0.17

0.20

36/1

36/2

0.12

0.11

39/1

39/2

0.07

0.12

40/3

219

0.10

0.17

220

233/1

0.01

0.04

234

235

0.06

240/1

0.06

240/3

0.14

241/3

0.01

0.15

241/5

241/6

0.03

242

0.05

243/1

0.01

257/2

0.06

258

0.08

285/1

0.08

285/2

0.11

285/3

0.15

287/1

0.08

0.09

287/2 भाग 1 ]

3211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

287/3

0.10

288

0.10

289/3

0.07

योग : 2.95

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 45-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र . क्र. 37-अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-बोन्दूल

( घ ) कुल अर्जित रकबा -1.32 हेक्टेयर

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

155

0.17

168

0.07

169/1

0.03

169/2

0.03

170

0.04

171

0.04

187

0.20

195

0.04

196

0.11

200

0.07

201

0.07

211

0.11

212/1

0.08

212/2

0.18

(2)

(1)

212/3

0.08 योग : 1.32

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 48-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र . क्र.- 38- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-खण्डवा

(ग) ग्राम- माथनी

(घ) अर्जित रकबा 0.04 हेक्टेयर

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.04

196

योग : 0.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 46-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 39 - अ - 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 3212

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

( ग) ग्राम- फतेहपुर मूंदी

(घ) कुल अर्जित रकबा 0.70 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

24/4

0.23

38

0.07

39

0.03

40

0.04

41

0.05

42

0.06

43/1

0.11

43/2

0.11

योग : 0.70

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 51-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.-40- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

[भाग 1 (ग ) ग्राम-सोमगांव

(घ) कुल अर्जित रकबा 0.45 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.10

1

4

0.01

6

0.16

7/1

0.04

7/2

0.07

145/1

0.07 योग : 0.45

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 52-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र . क्र.- 41- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- भैसावां

(घ ) कुल अर्जित रकबा-1.82 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

173

0.04

174

0.10

0.04

195/1

195/3

0.08

195/4

0.05

0.05

195/5 भाग 1 ]

3213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

195/6

0.08

196

0.11

197/2

0.21

425

0.05

426/1

0.21

426/2

0.02

427

0.14

428/1

0.15

439

0.11

487/1

0.25

688

0.10

690

0.03

योग : 1.82

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 54-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र . क्र.- 42 - अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम-गोराड़िया

(घ) कुल अर्जित रकबा -2.24 हेक्टेयर

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

10

0.08

524

0.08

526/2

0.17

527/1

0.12

(1)

(2)

528

0.03

531

0.01

532

0.07

533

0.05

0.05

534

535/1

0.11

535/2

0.11

535/3

0.11

535/4

0.05

540

0.08

543/1

0.15

543/3

0.04

543/5

0.07

0.20

544/2

546/2

0.06

551

0.07

553

0.08

568

0.03

630

0.05

631

0.02

0.17

633

0.10

639

640

0.08

योग : 2.24

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 53-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 43- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-खण्डवा 3214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग) ग्राम-जामली सैयद

(घ) कुल अर्जित रकबा-1.04 हेक्टेयर

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

132/2

0.08

132/3

0.24

132/4

0.02

153

0.10

155

0.10

156

0.05

159

0.10

160

0.13

174

0.02

175

0.08

176

0.04

177

0.04

179

0.04

योग : 1.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 75-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.- 52- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-सहेजला

(घ ) कुल अर्जित रकबा-5.28 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

24

0.08

25

0.15

[ भाग 1

(2)

(1)

27/1

0.11

27/2

0.06

31/1

0.01

31/2

0.12

31/3

0.12

31/4

0.13

32/4

0.10

0.10

54/3

55

0.26

57

0.02

0.12

58

67

0.25

73/1

0.01

73/2

0.03

74

0.08

75

0.27

0.09.

91/2

217

0.13

219

0.05

220/1

0.01

481/1

0.03

482

0.03

483

0.11

484/1

0.14

484/2

0.07

484/3

0.12

486

0.13

0.08

487/3

496/1

0.14

496/2

0.12

0.20

546/2

547/1

0.05

547/2

0.04

547/3

0.04

0.03

556

608/1

0.09

0.11

608/2

610

0.21

617

0.01

0.26

618

0.13

621

622/1

0.11

627

0.03

628

0.06

629/3

0.04

629/4

0.07 भाग 1 ]

3215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

629/6

0.06

629/8

0.02

629/9

0.08

0.05

682

683

0.06

684

0.08

685/1

0.08

685/2

0.10

योग : 5.28

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र. क्र.- 53-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- देवला रैयत

(घ) अर्जित रकबा 0.68 हेक्टेयर

खसरा

क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

101/2

0.04

105

0.14

106/3

0.03

106/4

0.03

106/5

0.03

174/1

0.03

174/2

0.04

0.05

174/3

174/4

0.02

175/1

0.12

176/1

0.14

179/1

0.01

योग : 0.68

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.- 54-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम - खुटलाखुर्द

(घ) अर्जित रकबा-1.57 हेक्टेयर

रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.08

36/2

38/6

0.12

42/1

0.08

43

0.04

44/1

0.11

47

0.12

0.04

48

50

0.05

51

0.03

57/1

0.02

57/2

0.07

57/3

0.08

57/4

0.06

57/5

0.06

58

0.10

87

0.02

88

0.06

0.05

89/1

89/2

0.08

0.01

148/1

0.25

150

153

0.04

कुल योग : 1.57 3216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.- 55-अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- पिपलकोटा

(घ ) अर्जित रकबा-1.40 हेक्टेयर

खसरा

रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

72

0.15

74

0.07

88/1

0.14

89

0.10

90

0.34

325

0.01

327

0.16

328

0.09

428

0.06

429

0.03

431

0.04

433/1

0.04

433/2

0.01

433/4

0.03

433/5

0.06

433/6

0.07

कुल योग : 1.40

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

[ भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01 - भू. अ.- ए- 82-10-11 - सा- 1- सात. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) नगर/ ग्राम- कढैया

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.700

18/1

18/2

0.100

39/1

0.150

39/2

0.020

25

0.320

45/128

0.010

92

0.050

45

0.050

93

0.220

97

0.530

95

0.500

0.270

99

0.510

96

कुल योग : 3.430

भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 2 - भू. अ.-ए- 82-10-11- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) नगर/ग्राम- करोदखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-67.810 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2

1.390

3

0.810

4

0.640

5

1.000

6

0.900

7

0.130

85/189

0.430

8

0.200

9

0.050

10

0.750

11

1.780

4/199

0.230

10/200

0.120

61/1

0.190

55/2

0.150

61/2

0.620

56

0.500

57

1.200

60

0.660

69

0.700

58

2.040

74

0.500

(1)

(2)

0.040

77

78

0.900

59

1.250

62

0.710

63/1

0.400

0.110

64

0.050

68

70

0.240

0.100

80

73/2

0.760

0.150

79

73/1

0.910

81/1

0.330

81/3

0.340

81/2

0.330

84

0.360

84/202

0.170

85/1

1.070

0.160

85/2

94/1

0.910

83/1

0.530

83/2

0.530

86

2.060

0.160

87

1.470

89

88

0.500

90

4.300

92

3.180

1.570

91

93

3.230

102

0.250

0.790

94/2

116/1

0.800

94/3

1.200

0.240

103 3218

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

116/2

0.800 100

2.470 101

0.630 104

0.300

0.410 105/1

0.800 105/2

106

0.350 109

0.120 110

0.570 111

0.300 112

0.210 107

0.600 108

0.950

1.240 182/192

114

0.400 115

4.200 116/204

0.100 116/3

0.610

0.410 118

171/2

0.800

1.150 174

175

0.180 176

0.200 180

0.500 182

0.110 184

0.600 73/203

0.010 184/194/1

1.500

0.220 184/194/2

183/193

0.650

0.280 87/198

94/4

1.050

कुल योग : 67.810

[भाग 1 भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - भू. अ.-ए- 82-10-11- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

( क ) जिला - भोपाल

( ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-कनेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.258 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

24

0.170

0.500

25

26

0.500

29

0.330

0.630

30

0.730

31

0.228

52/1

53

0.340

52/2

0.100

0.730

54

कुल योग : 4.258

भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - भू. अ.- ए- 82-10-11- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]

3219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- मोमनपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.020 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

13

0.460

14

2.700

15

0.150

17

0.200

18

0.150

22

0.270

23

0.160

24

0.590

28

0.200

30

0.140

31

0.150

32

1.150

34

0.120

49/2

0.450

49/3

0.050

51/1/1

0.680

51/2

0.400

कुल योग : 8.020

भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 1 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 1 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010- भू-अर्जन-6447.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम- आमडोह प. ह. नं. 76

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.011 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

1.011

(1) 194

कुल योग : 1.011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03 अ- 82- वर्ष- 2009-2010 - भू-अर्जन-6450.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी 3220

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग ) नगर/ग्राम-गोपीनाथपुर प. ह. नं. 78

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.173 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

165

0.060

190

0.015

195

0.174

196

0.981

197

1.125

199

1.008

203

0.315

204

1.000

205

0.823

206

0.522

211

0.150

योग : 6.173

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. -सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04 अ- 82 - वर्ष - 2009-2010 - भू- अर्जन- 6445.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी

[ भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम- शांतिपुर प. ह. नं. 78

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.242 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

2

0.750

3

0.750

4

0.400

0.060

9

10

1.075

0.370

11

21

0.020

26

0.110

13

0.025

20

0.030

0.150

22

0.402

46

48

0.100

योग : 4.242

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010- भू-अर्जन-6449.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी भाग 1 ]

3221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(ग ) नगर/ ग्राम- सालीवाड़ा प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.700 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

93/2

0.080

93/4

0.250

94

1.060

95/1

0.550

95/2

1.200

95/4

0.560

योग : 3.700

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 07 अ - 82 - वर्ष - 2009-2010- भू- अर्जन- 6444.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - बैतूल

( ख ) तहसील - घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ ग्राम- गोल्हई खुर्द प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.210 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

97/1

0.060

97/2

0.080

(2)

(1)

106

0.060

108/3

0.100

108/4

0.060

108/5

0.060

109

0.075

110

0.080

0.090

111

115/6

0.245

122

0.300

योग : 1.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08 अ- 82- वर्ष- 2009-2010 - भू-अर्जन-6448.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी

(ग) नगर/ग्राम- सालीवाड़ा प. ह. नं. 38

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.401 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

83

0.675

0.468

92

0.032

93/1

0.052

93/2 3222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

93/3

0.032

93/4

0.032

93/5

0.032

93/6

0.032

97/1

0.190

100

0.934

104

0.288

102

0.110

103/1

0.200

103/2

0.120

103/3

0.015

94

0.189

योग : 3.401

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09 अ- 82 - वर्ष- 2009-2010 - भू- अर्जन-6446.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी

[ भाग 1 (ग ) नगर/ग्राम - बटकीडोह प. ह. नं. 76

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.580 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

403

0.680

0.345

398

400

0.085

390

0.360

388

0.200

0.580

387

409

0.159

312

0.130

270

0.100

0.050

272

0.195

281

402

0.605

0,260

399

397

0.016

0.358

389

442

0.500

386

0.090

0.352

395

307

0.280

269

0.010

0.225

275

योग : 5.580

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बटकी जलाशय के बांध व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रं. - 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011

प्र. क्र. 163 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई

हथकुरी निजी भूमि 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . 1.00 कुल रकबा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 164 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) (2)

पन्ना

पवई सिमराकला निजी भूमि 5.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिमरा तालाब परियोजना बांध निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 167 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 3224

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना

अमानगंज गडोखर

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि 8.615 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.235 हे. कुल रकबा 8.850

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 168 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

पन्ना अमानगंज द्वारी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 10.902 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.418 हे .

कुल रकबा 11.320

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 169 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

बरौंहा

पन्ना अमानगंज

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 0.956 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.069 हे . कुल रकबा 1.025

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 170- अ-82 - वर्ष 2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना अमानगंज बलगहा निजी भूमि 4.923 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.686 हे. कुल रकबा 5.609

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 171 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

कचौरा

अमानगंज

निजी भूमि 1.003 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.046 हे . कुल रकबा 1.049

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 172- अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 3226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना अमानगंज बॉधीकला निजी भूमि 7.818 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.255 हे.

कुल रकबा .. 8.073

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

पन्ना अमानगंज बॉधीकला निजी भूमि 85.84 हे. एवं शासकीय भूमि

रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 85.84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डोभा जलाशय योजना का तालाब निर्माण डूब क्षेत्र बंड लाई निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 174- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

पन्ना अमानगंज

बरबसपुरा निजी भूमि 3.903 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .

कुल रकबा 3.903

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3227 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 175 - अ- 82 - वर्ष 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इंस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(6) (3)

(4)

(5)

पन्ना

अमानगंज कछगंवा

भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 67.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 115.315 हे . कुल रकबा .. 182.465

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 176 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना अमानगंज ककरहाई

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना का नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 4.079 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.173 हे. , कुल रकबा 4.252

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3228

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 1640 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 26-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

2.968

आवली

बड़वानी अन्जड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1639 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 27-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

संदेवा

2.986 अन्जड़

(1) बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी .

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब -माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 1638 - भू-अर्जन नहर- 2011- प्र. क्र. 28-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.061 बड़वानी अन्जड़

हरिबड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स.स.प./इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी , जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1637- भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र . क्र. 29-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

2.060

पान्या

बड़वानी अन्जड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी, जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

3230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 1636 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 30-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

2.055 बड़वानी अन्जड़ केशरपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सब - माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1641 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र. क्र. 31 -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

गोलाटा

3.563 बड़वानी अन्जड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना के चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.-( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , ठीकरी , जिला- बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 1655 - भू- अर्जन- 2011 - प्र. क्र. 34-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

1.040 बड़वानी निवाली मेरखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.

बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1656 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 35-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

बोरली

7.027 निवाली

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1657 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 36-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की 3232

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

वासवी

3.084 निवाली

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी .

बड़गांव तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1658 - भू- अर्जन - 2011- प्र. क्र. 37-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

सालीकला

11.033 बड़वानी राजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

सालीकला तालाब योजना के बांध एवं नहर हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1659 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 38-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा भाग 1 ]

3233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

लवाणी

4.911 बड़वानी सेंधवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

सालीकला सिंचाई तालाब के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुभाग - ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनू तिवारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 27 अगस्त 2011

रा. प्र. क्र. 01 - अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) बहोरीबंद नैगवां

5.32 कटनी

1.10

प.ह.नं. 01 , बघराजकलॉ

प.ह.नं. 02

योग : 6.42

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खलरहा जलाशय एवं नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , संभाग कटनी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3234

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. RPB - 08-11-12-प्र . क्र. 02-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इससे इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2)

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा क्रमांक

अर्जत किया गया रकबा

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8) 97/1/1

2.023

2.023

रायसेन सिलवानी सालाबरू

87/2/1

बांध डूब क्षेत्र हेतु ' सालाबरू जलाशय

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

88/2/1

87/3/1

0.607

0.607

89/2/

0.316

0.316

88/4

0.372

0.372

63

1.546

1.000

64

0.579

0.579

65

0.571

0.571

62/2

1.619

1.619

0.672

88/6

0.672

87/3/2

2.379

0.500

66

1.096

1.096

योग 11.780

9.355

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 346-11-12- प्र. क्र. 02- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

नग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जत किया गया रकबा

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) रायसेन गैरतगंज

1.934

31

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 32

0.975

सलहपुर सूरबरू

संभाग, रायसेन .

0.300 0.200 0.306

92/31/3

1.983

बांध के डूब क्षेत्र हेतु बोरपानी जलाशय .

भाग 1 ]

3235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1) (2) (3)

(4)

(5)

92/31/4

1.983

2.023

92/31/5

92/31/1

2.023

1.612

92/31/2

33/2/1

0.166

33/2/2

0.166

33/2/3

0.166

33/2/4

0.166

5/261

योग 18.458

226/1/4

1.900

किशनपुर

226/10

1.283

226/1/6

1.899

226/1/2

2.051

226/1/3

2.023

226/15

1.278

226/16

0.688

226/13

1.278

योग

12.400

30.8 30.858

महा योग

(6)

(7)

(8) 0.900

0.480

0.200

0.200

0.050

0.050

0.050

0.050

0.450

3.236

0.950

0.280

0.120

0.280

0.800

0.240

0.300

0.278

3.248

6.484

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त 2011

प्र. क्र. 7 - अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल एकड़ में

(4)

खसरा नं.

रकबा

(5)

का वर्णन (6) अर्जित किया

जाने वाला रकबा

(हेक्टर में )

6

1.785 रायसेन गौहरगंज खेरीटप्पा

5

3.035

बड़वाई

12/1

1.214

13/2/1

0.507

13/1/2

0.396

13/1/3

0.607

14

0.837

18/2

4.193

15/3/2

0.918

15/3/1

2.428 0.357 कार्यपालन यंत्री, जल

0.397 संसाधन संभाग , रायसेन.

0.283

चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर.

0.057

0.061

0.178

0.121

0.364

0.194

0.028 3236

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (3)

(1)

(4)

182

चपलासिर

5.176

184/3/1

1.336

184/5

2.023

187

1.935

188/3

0.101

189/1

0.809

189/2

1.214

189/5

0.809

189/3

1.214

189/4

1.619

189/6

0.809

189/7

1.619

209

1.214

217

5.455

205/1

2.477

3.193

खैरीटप्पा बड़बाई 1

7/1

0.809

7/2

1.910

4/1

2.266

12/2

0.311

48/1

1.821

54/1

0.506

54/2/1

0.716

54/2/2/1/1 0.093

54/2/2/1/2 0.513

49/3

1.416

82/1

1.279

82/2

1.011

81/1

0.457

81/2

0.696

91/3

2.023

2.023

91/4

93

1.680

1.060

94/2/1

0.161

94/1/2

94/2/2

0.942

70/2

0.450

समनापुरकला

70/3

0.695

72

0.186

2.000

376

योग 71.947

(6) (5)

0.749

1.335

0.243

0.016

0.008

0.105

0.158

0.049

0.174

0.125

0.073

0.121

0.184

0.316

0.323

0.174

0.016

0.073

0.214

0.016

0.323

0.049

0.178

0.040

0.057

0.162

0.223

0.020

0.057

0.089

0.045

0.243

0.174

0.049

0.028

0.125

0.081

0.040

0.012

0.101

8.610

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

3237 कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 1242- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) रीवा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 0.016 (2) हुजूर

(3) सुपिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ रीवा ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का शीर्ष कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 1244 - भू-अर्जन- 06-07 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)

(1) सतना रामपुर बघेलान

(3) कोटर कोठार

(4) योग : 15.74 15.74

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ).

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 क्र. 1246 - भू-अर्जन-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2) रामपुर बघेलान

(1) सतना

(3) अबेर कोठार

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 5.078 योग : 5.078

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1248 - भू-अर्जन-06-07. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 की धारा -17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) सतना

(2) रघुराज नगर

(3) पवड्या कोठार

(4) 0.480 योग : 0.480

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 13195-भू-अर्जन- 2008.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(4) 3.933 5.665 (1) राजगढ़ राजगढ़

(2) राजगढ़ राजगढ़

कुण्डीबे चॉदपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) कुण्डीबे तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 13197- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) राजगढ़

(2) खिलचीपुर

(4) 9.728 0.249 7.611

(3) नेगड़िया मयापुरा जगन्नाथपुरा

कुल योग : 17.588

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

(6) जगन्नाथपुरा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 क्र. 13199 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खिलचीपुर

राजगढ़

रूगनाथपुरा चुवाड़ल्या प्रेमपुरा

0.566 0.048 0.444 कुल योग : 1.058

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

रघुनाथपुरा तालाब की नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 13209 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

22.282 राजगढ़

रूपाहेड़ा

खिलचीपुर

पुरा रूपाहेड़ा 3.360 कुल योग : 25.642

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

रूपाहेड़ा तालाब के निर्माण में बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3241 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2011

क्र. 6747- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(1)

(2) (3)

(6)

(4)

(5)

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 01.986 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम -चाटवा ब.नं. 123 प.ह.न. 23 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6748- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची की खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध 3242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1) (2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा पांढुर्णा

रकबा 01.031 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम गोरलीखापा ब.नं. 105, प.ह.न. 39, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

बिछुआसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6749 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (2)

(3)

(4) पांढुर्णा ग्राम - भाजीपानी

(1) छिन्दवाड़ा

रकबा 2.320 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ब.नं. 174, प.ह.न. 15, रा.नि.मं. नांदनवाड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के के संबंध में.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

3243 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6750 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(1)

(5)

छिन्दवाड़ा

(2) पांढुर्णा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

(6) उत्तमडेंरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(4) रकबा 24.781 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(3) ग्राम- धनौरा ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

3244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[ भाग 1 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6751 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) ग्राम- धनौरा

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 03.060 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ब.नं. 201 प.ह.न. 11 रा.नि.मं. नांदनवाड़ी

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

भाग 1 ]

3245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 6752- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)

(1)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम पंचालखापा,

ब. नं. -223,

प. ह. नं. - 12/26,

रा. नि. मं. -सौंसर.

रकबा 78.823 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिएनिजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग- पांढुर्णा , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6753 - भू-अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

ग्राम- अम्बाखापा

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -13,

प. ह. नं. - 11 ,

रा. नि. मं.-सौंसर .

रकबा 06.247 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम

1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) कार्यपालन, यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिएनिजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3246

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग-सौंसर , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6754 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

रकबा 01.137 एवं

सौंसर ग्राम - सिंगपुर,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -390,

प. ह. नं. - 36 ,

कार्यपालन , यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रा. नि. मं. सौंसर.

उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग- सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6755 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]

3247

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम- पंधराखेड़ी,

ब. नं. - 221 , प. ह. नं. - 12,

रा. नि. मं. सौंसर.

रकबा 05.887 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6756 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(3)

(4) (2) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम-छत्रापुर,

ब. नं. - 140,

प. ह. नं. - 12,

रा. नि. मं. सौंसर.

रकबा 05.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) के जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - सौंसर , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6757 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1)

(2)

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4)

(3)

1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सौंसर ग्राम- सांवगी,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. - 382,

प. ह. नं. - 12,

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .

रा. नि. मं.-सौंसर.

रकबा 03.650 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6758 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत भाग 1 ]

3249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

करता है इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) मोहखेड़ ग्राम - पठरा निस्फ,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -319, प. ह. नं. - 15,

रा. नि. मं.-सांवरी.

रकबा 39.200 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6759 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)

(1)

(3)

(4)

ग्राम - नारंगी

मोहखेड़

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -297,

प. ह. नं. - 15,

रा. नि. मं. सांवरी.

रकबा 8.612 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3250

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6760 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - भजिया,

ब. नं .- 215,

प. ह. नं. - 37,

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 01.140 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6761 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

3251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(4) (1)

(3)

अमरवाड़ा ग्राम- नंदौरा

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -144,

प. ह. नं. -39,

रा. नि. मं.-

रकबा 02.760 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अमरवाड़ा.

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)

कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6762- भू- अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) अमरवाड़ा ग्राम - कोल्हिया

छिन्दवाड़ा

रकबा 01.100 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ब. नं.-38, प. ह. नं. - 38, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6763 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

(1)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (3)

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

ग्राम- नंदौरी

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 01.830 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

ब. नं. -145, प. ह. नं. -23, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6764 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत भाग 1 ]

3253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

रकबा 05.050 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम- रजोला ब. नं. -245, प. ह. नं. - 39, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6765 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

रकबा 02.134 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम - चिमउआ ब. नं. -87, प. ह. नं. - 35, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/ नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6766 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. ' राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में. भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(6) (1)

(5)

छिन्दवाड़ा

(2) अमरवाड़ा

कार्यपालन, यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .

रीझननाल जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(4) रकबा 02.370 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम -मंदानगढ़ (3) ब. नं. -223, प. ह. नं. - 38, रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, संभाग - अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ , दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र. भू- अर्जन- 2011-2991 - राजस्व पत्रक क्र. अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) थांदला

रन्नी

झाबुआ

1.22 योग.. 1.22

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 , झाबुआ.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन-459-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील/तालुका ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

132.429 अशोकनगर अशोकनगर वरखेड़ा छज्जू

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

वरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3256

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 23 अगस्त 2011

प्र.क्र. 005- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- जनकपुर

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.351 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1/1 घ

1.820

1/1 च

1.880

1/1 छ

2.023

1/1 ज

2.023

1/1 झ

1.009

0.700

1/1 ड़

1/1

1.425

1/2

1.820

2

0.809

3

0.580

9/1

2.948

09/2

0.600

64/1053

2.280

9/2

0.134

9/3क

0.150

11

0.150

कुल रकबा निजी भूमि : 20.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 084 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - पन्ना

(ग ) ग्राम-दिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.17

29

95

0.28

123

0.05

0.01

124

119

0.04

118

0.11

117

0.02

126

0.14

0.01

116

184

0.12

0.09

183

232

0.09

37/1

0.09

37/2

0.09

96/2

0.05

96/1

0.03 भाग 1 ]

3257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

122/1

0.02

121/1

0.07

121/2

0.07

185/1

0.06

185/2

0.06

कुल रकबा निजी भूमि : 1.67

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 088 - अ -82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- पगरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.26 हेक्टेयर ( निजी भूमि).

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1235

0.17

1236

0.06

1237

1.00

1244

0.11

1283

0.10

1284/1

0.10

1243

0.10

2440

0.20

2448

0.20

2444

0.15

(1)

(2)

1247

1.31

0.06

1263

0.08

1328

0.05

2438

1249

0.15

0.34

1253

1327

0.03

0.45

1332/1

1250

0.54

0.20

1252

1256

0.27

1223/2

0.43

1254

0.19

1255

0.15

1257

0.30

1261

0.16

0.07

1264

1265

1.43

1266

0.10

0.07

1267

1268

0.73

1272

0.10

1337

1.00

1259

0.18

1260

0.22

1322/2

0.06

1269

0.16

1270

0.20

1271

0.40

1286

0.01

0.01

1284/2

1285/1

0.22

1285/2

0.23

1287/1

0.09

1322/1

0.14

1287/2

0.09

1288

0.24

0.05

1311

0.10

1313

1314

0.13

1289

0.02

1290

0.23

1291

0.10

1294

0.06 3258

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

1316

0.12

1318

0.11

1296

0.07

1292

0.08

1293

0.03

1295

0.05

1304

0.08

1305

0.04

1302

0.04

1307

0.06

1308

0.08

1309

0.17

1310

0.21

1312

0.30

1319

0.18

1315

0.09

0.11

1317

1320

0.11

1321

0.11

1322/1

0.27

1322/1

0.14

1322/1

0.10

1322/2

0.40

1330/1

0.25

1330/2

0.20

1331/1

0.05

1331/2

0.04

1333

0.14

1334

0.42

1351

0.07

1358

0.10

1359

0.10

1363

0.70

0.05

1366

1360

0.10

2437

0.35

0.20

2441

1273

0.20

कुल रकबा निजी भूमि : 19.26

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 096- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम-कोठीटोला

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.40 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.20

389/2

0.10

395/3

395/4

0.35

396

0.90

405

0.35

397/1

0.93

398/1

0.04

397/2

0.93

398/2

0.04

0.40

399

1.30

403/1

0.22

403/2

0.50

401

408

0.07

0.38

409

0.06

413

414

1.44

415

0.25

417

0.78

43

0.12

0.70

48

118

0.26

116

0.16

120

0.18

0.02

127

0.01

128

122/2

0.10

0.02

129/ 1 ख

0.10

136 भाग 1 ]

3259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

134

0.07

157

0.05

133/2

0.02

251

0.12

252

0.18

256

0.43

270/1

0.04

290/2

0.02

268

0.15

269

0.08

289

0.10

287

0.20

286

0.20

285

0.01

333

0.07

334

0.04

318

0.08

319

0.13

379

0.30

378

0.01

394

0.16

400

0.17

399

0.02

288

0.01

253

0.02

129/1क

0.08

129/2

0.08

130/2

0.04

130/3

0.04

131/1

0.03

133/1

0.07

135/1

0.01

135/2

0.12

335/2

0.10

320/2

0.01

377/1

0.08

377/2 क

0.08

254/1

0.07

कुल रकबा निजी भूमि : 14.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 118 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- मझगंवाशेख

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.818 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर ' कुल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

324

0.158

325

0.017

326

0.005

345

0.340

0.013

346

353

0.053

358

0.027

359

0.047

360

0.139

362

0.012

401

0.014

402

0.183

404

0.003

405/1

0.031

406

0.003

410

0.068

411

0.009

412

0.335

437

0.016

438

0.160

439

0.185

कुल रकबा निजी भूमि : 1.818

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

3260

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 154-अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम - बनहरी खुर्द

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -35.57 हेक्टेयर ( निजी भूमि ).

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

155

1.76

103

1.10

149

0.79

150

0.49

152

1.04

1.00

144

145

0.15

105

0.12

146/1

0.25

232

0.80

233/2

0.52

240

0.26

213

0.26

0.60

263/1

263/2

1.12

174

0.10

265

2.27

266/1

1.26

266/2

1.27

266/3

1.02

272

0.73

273

0.12

241/2

2.00

243

0.65

0.40

252/312

234/2

1.00

(2)

(1)

237

0.90

244

0.15

2.07

260

242

0.97

2.02

261

0.45

245

0.60

259

1.25

256

111

1.27

125

1.14

112

0.14

124

0.56

0.40

193

198

0.18

0.32

211

0.10

194

195

0.23

280

0.12

196

0.11

210

0.08

212

0.47

0.10

216/1

216/2

0.02

216/3

0.02

216/4

0.02

0.23

218

0.02

219/2

219/3

0.03

219/4

0.02

220

0.04

221

0.17

296/1

0.11

110

0.03

109

0.05

0.10

108

कुल रकबा निजी भूमि : 35.57

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- छोटी बनहरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 159 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम-विक्रमपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 54.93 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

72

0.13

0.43

74

77

0.04

69

0.15

122

0.19

76

0.20

121

0.25

124

0.09

81

1.60

82/1

0.35

86

0.19

100

1.67

87

0.48

0.35

88

657

1.39

84

0.55

89

1.75

90

0.20

92

0.43

94

0.30

91

0.53

95

0.34

96

0.45

(2)

(1)

0.00

75

0.75

97

99

1.41

125

0.28

98

1.25

102

1.87

1.70

103

1.45

104

105

0.58

111

1.47

107

0.08

0.08

108

0.05

109

112

1.03

1.11

113

110

0.40

0.22

114

115

0.11

116

0.01

0.33

117

0.86

118

119

1.02

120

0.17

123

0.49

126

0.02

206

0.13

223

0.15

609

0.04

0.45

618

0.00

907

619

0.16

627

0.07

0.25

628

0.04

629

634

0.40

0.20

639

0.83

671

640

0.05

1.64

643 3262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

644

1.19 660

2.70 661

0.41 651/1

0.50 651/2

0.07 652

0.10 653

0.06. 656

0.18 666/1

0.51 665

0.70 879

0.90 696

1.00

0.08 688

689

0.05 691

0.23 700

0.79 692

0.47 699

0.06

1.27 693/1

693/2

2.00 710/2

0.33

0.22 728

731

0.10 732

0.71 733

0.10

0.10 739

740

0.71 741

0.05 747

0.05 868

0.33

0.39 737/2

738

0.12 869/1

0.43 869/2

0.20 876

0.08 877

0.14 778

0.68

0.24 883

884

0.18 (1)

(2)

888

0.34

0.15

891

666/2

0.48

666/3

0.47

315

0.17

0.08

316

459

0.04

0.01

462

0.06

482

0.01

483

485

0.01

514

0.08

0.12

515

516

0.01

0.03

460

0.03

461

0.09

535

0.05

536

537

0.03

582

0.05

540

0.03

581

0.10

583

0.06

0.04

584

0.08

587

588

0.08

589

0.25

0.03

590

631

0.05

630

0.08

0.06

629

0.09

1314/1916

0.03

1314/1916

कुल रकबा निजी भूमि : 54.93

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 160 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम-हीरापुर

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.26 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

98/3

2.00

98/4

1.50

98/6

0.76

98/7

3.00

कुल रकबा निजी भूमि : 7.26

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाडीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 162 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- विश्रामगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-238.83 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

308/1

0.21

308/3

0.21

0.21

308/5

314/2

0.11

317/2

0.11

320

0.39

321/3

0.39

47/2

0.31

296

0.34

0.21

308/2

308/4

0.21

308/6

0.21

314/1

0.10

317/1

0.11

0.29

321/1

321/2

0.29

321/4

0.21

219

0.63

376

0.77

1.23

380

455/2घ

1.40

149/2क

0.80

0.80

149/2ख

0.67

411

0.34

414

448/2

0.89

61/2

0.10

0.32

101

112

1.05

118

0.23

120

0.31

72

0.66

392

0.49

50

1.16

104

0.97

66

0.93

387

0.83

0.30

423

433

0.31

0.45

12

312

0.18 3264

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 94

0.20 95

0.21 170

0.86 171

0.25 172/2

0.70 174/1

0.20 161

0.35 165

1.17 168/2

0.48 372/2

0.39 377

0.16 418

0.09 419

0.37 429

0.19 119

0.22 128

0.35 395

0.52 396

0.43 110

0.54 233

0.19 237

0.35 342

0.04 344

1.23 26/1

0.49 38/1

0.18 46

0.64 107

0.72 375

0.73 20/1

0.12 24

0.70 138

1.11 455/2ग

1.40 456/1

2.00 98

1.83 36

0.33 16

0.30 390

0.40 357/2

0.60 114/2

0.66 300/3

0.39 79/1

0.80 126

0.27 131/3

0.06

0.52 133

35

1.22

[भाग 1 (1)

(2)

354

0.17

205

0.49

0.54

235

60

0.41

62/2

0.40

0.60

59

223

1.43

0.93

209

363/1 ख

0.32

47/3

0.31

347

0.22

0.24

290/464

30/2

0.63

0.08

74/2

443

1.16

157

1.03

0.13

158

200

1.00

236

0.50

260

0.90

111

1.59

0.42

361

123/1

1.14

125

0.04

17/2

0.14

1.87

19

325

0.75

327

0.21

0.20

393

429

0.30

102/2

1.07

105

0.80

2.00

448/1

51

0.36

135

1.14

136/2

0.37

372/1

0.39

130

0.17

131/2

0.09

0.40

383

0.13

355

360

1.01

29

1.19

78

0.04

140

1.08 भाग 1 ]

3265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 127

0.23 378/1

0.48 378/2

0.49 391/1

0.41 442

0.54 13

0.32 315

0.19 393/458

0.20 429/461/2

0.30 291

0.18 293

0.31 324

0.15 455/2ख

1.40

0.62 30/3

94/3

0.09 43

0.44 357/1

0.15 30/1

0.63 74/1

0.08 416

0.44 326/1

0.15 174/2

2.00 142

0.91 353

0.90 356

0.27 55

0.36 26/2

0.49 38/2

0.19

0.20 393/459

429/462

0.25 69

1.14 305

0.48 307

0.29

1.06 311

420

0.14 393/460

0.20 429/463

0.40 116

0.97 290/1

0.20 298

0.31 252

0.58 253

0.58 222

0.03 226

1.43 (1)

(2)

263/1 / 2ख

0.32

0.82

446

62/1

0.75

438/2

0.79

267

0.27

272

1.69

20/2

0.94

0.80

139

379

0.73

417

0.95

47/1

0.30

0.39

239

294

0.46

1.07

102/1

255/2क

1.60

146

0.91

134

1.13

303

1.50

337/2

1.57

343

0.32

278

0.13

279/1

1.64

0.12

204

290/2

0.60

114/3

0.65

300/2

0.80

309

0.31

438/1

0.78

126

0.27

131/3

0.06

133

0.52

0.16

292

0.76

295

297

0.38

319

0.46

323

0.34

326/2

0.46

225

0.04

228

0.11

241

0.14

255

0.05

257

1.55

287

1.51

1.01

289 3266

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

189/2क

0.17 206

1.18 264

0.11 237/1 क

1.00 370

1.40 440

1.05 398/2

1.04 434

1.80 45

0.58 385

1.25 99

0.89 114/1

0.20 121

1.19 300/1

0.39 227

0.05 229

1.44 242

0.15 254

0.06 256

1.55 285

0.03 286

1.50 288

1.00 40

0.52 41

1.74 64

0.04 202

1.63 203

0.47 211

0.04 263/1 क

0.64 302

0.92 348

2.86 251

0.62 259

1.14 313

0.31 334

1.36 369

0.31 363

0.44 374

0.29 386

1.20 182/1

0.13 187/1

0.66 249

0.14

1.62 250

280

0.09 281

0.52

[भाग 1

(2)

(1)

275

1.70

149/1

1.77

0.64

263/1 क

237/1

2.00

79

0.81

397

0.61

0.42

398/1

403

1.15

42

0.03

43

1.37

0.44

44

65

0.34

362

0.68

366

2.34

49

1.52

54

0.13

0.44

58

0.76

103

106

0.67

6

1.50

0.33

7

8

1.87

9

0.55

232

0.85

0.02

234

0.32

243

244

0.09

1.49

245/1

247

0.12

2.20

248

270

0.05

271

0.16

0.05

276

277

1.96

306

0.47

113

1.51

316

0.55

329

0.01

330

1.53

409

0.27

424

1.30

426

0.54

430

0.45

449

0.60

1.50

195 भाग 1 ]

3267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 196

0.01 201

0.24 194

0.03 215

1.04 216

1.96 217

0.46 238

0.71 279/2

0.38 96

0.40 282

0.26 283

0.09 284

1.07 258/457

0.98 23

1.69 231

0.04 258

1.06

0.06 268

265

0.48 266

0.04 290

0.65 304

0.40 335

0.07 336

4.29 338

0.58 339

0.71 147/2

1.58 160/2

0.38 207/2

0.67 240/2

0.46

0.25 261/2

269/2

0.10 76

0.68 87

0.68 90

0.84 91

0.10 151

0.54 218

0.47

0.80 384

182/1

0.13 187/1

0.66 147/1

1.57

(2)

(1)

159

0.06

0.32

160/1

207/1

0.67

240/1

0.47

261/1

0.26

0.10

269/1

149/3

0.36

150

0.21

156

0.16

162

0.53

208

0.43

263/1 क

0.61

0.61

301

337/1 क

0.99

212

0.81

299

0.31

63

1.11

153

0.24

154

0.06

155

0.15

15

0.36

21

0.08

92

0.36

182/1

0.13

220

0.70

229

0.65

369/1

0.21

374/2

0.25

386/3

0.29

369/2

0.10

373/1

0.20

374/1

0.04

386/1

0.40

373/2

0.24

386/2

0.50

कुल रकबा निजी भूमि : 238.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - रूझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

3268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

पन्ना, दिनांक 25 अगस्त 2011

प्र.क्र. 017 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) , ग्राम-किसन पाटन

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 30.04 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

792

040

810

0.02

803

0.19

804

0.20

805

0.09

807

0.42

808

0.23

811

0.10

812

0.34

813

0.07

827

0.05

864/1916

0.86

843

0.19

846

0.31

853

0.32

1.50

854

855

0.02

858

0.20

895

0.33

856

0.19

859

0.20

887

0.62

892/2

0.22

860

0.53

861/1

0.20

[भाग 1

(2)

(1)

861/2

0.25

0.53

875

876

0.52

0.04

878

0.15

886/1922

0.05

881

883

0.08

882

0.05

0.08

953

0.30

884

955

0.12

885

0.14

891

0.12

0.09

944,

945

0.11

946

0.10

947

0.06

0.12

852

886

0.15

888

0.05

0.05

896

897

0.55

0.12

889

0.50

894/1921

0.40

892/1

894

0.97

898

0.07

0.40

913

914

0.40

0.18

915

0.20

918

934

0.17

935

0.17

0.32

919

920

0.46

928

0.06

0.20

940

0.07

942

943

0.13

0.13

948

0.22

954

757

0.10

758

0.10

745

0.03 भाग 1 ]

3269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 1148

0.05 1217

0.04 1229

0.13 1149

0.02 1150

0.05 1157

0.09 1163

0.14 1158

0.04

0.02 1162

1237

0.09 1238

0.02 1168

0.07 1170

0.16 1171

0.09 678

0.06 679

0.04 680

0.03 1173

0.05 1198

0.02 1174

0.05 1175

0.01 1195

0.05 1196

0.02 1197

0.06 1214

0.07 1215

0.12 1216

0.01 1218

0.02 1219

0.04 1220

0.06 1221

0.01 1231

0.05 1230

0.08 1241

0.10 1242

0.06 1243

0.09 1169

0.12 1160

0.05 1015

0.28 1016

0.01 1028

0.01 1393

0.08 1025

0.01 1026

0.08 1018

0.09

(2)

(1)

1019

0.06

1313

0.11

1020

0.01

1065

0.10

1066

0.05

1314

0.02

1137

0.15

0.02

1085

1088

0.07

1089

0.04

1091

0.01

0.07

1092

1086

0.07

1087

0.05

1090

0.07

1135

0.01

0.02

1138

1306

0.11

1312/1919

0.07

1315

0.04

1316

0.07

1317

0.02

1336

0.08

1369

0.02

1370

0.08

0.02

1371

1339

0.02

1340

0.09

842

0.57

829

1.00

956/6

0.15

0.40

879/3

0.80

879/4

868

0.18

949

0.12

950

0.07

951

0.09

952

0.12

938

0.17

939

0.16

937

0.60

921

0.61

927

0.08

928

0.08

900

0.04 3270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

777

0.47

778

0.25

779

0.24

780

0.23

793

0.45

847

0.15

851

0.31

870

0.15

879/2

1.00

844

0.25

कुल रकबा निजी भूमि : 30.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बघवारकला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 29 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- ककरहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.507 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.065

80

83/2

0.048

84

0.242

85

0.085

87/1

0.267

87/2

0.264

0.812

88/2क, 88/2ख

[भाग 1

(2)

(1)

93

0.579

94/1

0.146

94/2/क

0.070

0.073

94/2/ख

95

0.468

97

0.186

0.133

98/1क, 98/ 1 ख

98/2

0.055

99

0.020

100

1.428

101/1

0.205

101/2

0.297

102

0.514

103

0.441

104/1

0.555

0.995

104/2

105/1

0.296

105/2

0.092

106/1

0.130

106/2

0.024

107/1

0.252

107/2

0.565

109

0.202

110/1

0.109

0.055

110/2

0.055

110/3

1.072

111

112/1

0.348

112/2

0.348

113

1.951

114

0.987

117

0.161

119

0.052

134

1.171

135

0.323

136/1

0.028

136/2

1.085

145

0.016

149/2

0.021

150

0.019

151

0.076 भाग 1 ]

3271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

152

0.010

153

0.105

154

0.067

155

0.018

156

0.073

157

0.286

158

0.085

159

0.041

160

0.004

161

0.073

162

0.053

163

0.032

164

0.081

165

0.057

166

0.036

167

0.089

168

0.065

169

0.026

184

0.097

185

0.081

186

0.046

187

0.106

188/1

0.045

188/2

0.044

189

0.097

190

0.049

191

0.049

192

0.038

193

0.036

195

0.047

0.013

196/1 , 196/2

200

0.056

201

0.061

276

0.055

कुल रकबा निजी भूमि : 19.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 063 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- सुड़ौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.07 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

392

0.18

1719/2

0.03

1717

0.06

1718

0.07

1716

0.01

1715

0.08

0.07

1714

1712

0.12

1713

0.02

0.01

1708

1734

0.02

0.01

1738

1739

0.02

1740

0.04

0.01

1741

1742

0.20

1744

0.10

1746

0.01

1719

0.03

0.01

1736

1745

0.08

0.07

1891

1875

0.01

1890

0.02

1892

0.02

1893

0.03

0.06

1894 3272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 1899

0.01 1769

0.08 1895

0.04 1896

0.07 1897

0.02 1874

0.14 2212

0.01 1873

0.01 2217

0.01

0.06 2239

2244

0.01 2218

0.17 2219

0.04 1220

0.05 2221

0.03 2229

0.01 2254

0.01 2222

0.01 2238

0.08 2245

0.01

0.10 2237

0.01 2246

2250

0.15 2253

0.01 3647/2

0.03 3646

0.02 3648

0.07 3644

0.01 3645

0.04 3643

0.01 3642

0.04 3641

0.03 3640

0.03 3604

0.04 3636

0.05 3637

0.05 3631

0.03 3611

0.02 3635

0.01 3632

0.02 3630

0.02 3626

0.02 3620

0.06 3625

0.02 3612

0.02 3621

0.06

[भाग 1

(2)

(1)

0.06

388

0.03

391

1259

0.03

1327

0.05

0.12

1330

1756

0.09

1326

0.09

0.03

369

0.04

370

1255

0.02

1260

0.11

1261

0.09

0.22

1264

1333

0.14

1318

10.08

1316

0.56

1319

0.12

1320/1

0.10

0.07

1320/2

0.08

1320/3

0.06

1331

0.06

1341

1342

0.05

0.09

1343

0.07

1344

1358

0.15

1347

0.01

0.15

1359

1427/2

0.28

1438

0.08

0.01

1439

0.01

1435

1446

0.12

0.07

1447

0.07

1448

1449

0.29

1772

0.08

376

0.03

377

0.03

कुल रकबा निजी भूमि : 7.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3273

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 065 - अ-82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- मेंहगवांतिलिया

( घ) लगभग क्षेत्रफल-11.67 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

533

0.02

534

0.19

541

0.10

546

0.04

0.03

578

579

0.06

2466

0.08

547

0.06

548

0.05

555

0.05

0.02

557

0.02

558

559

0.08

560

0.02

580

0.06

581

0.07

584

0.02

624

0.05

0.06

593

0.05

594

595

0.08

1338

0.02

596

0.05

600

0.01

601

0.05

605

0.04

602

0.04

0.05

611

1322

0.09

(1)

(2)

0.05

1323

0.02

1324

0.04

1316

2574

0.04

656

0.01

663

0.02

1315

0.04

664

0.06

665

0.05

666

0.02

1321/2

0.01

670

0.04

786

0.87

787

0.75

904

0.02

905

0.02

906

0.38

907

0.02

958

0.10

0.08

959

0.12

970

971

0.05

0.08

975/2

0.05

975/3

0.60

975/4

0.02

1034

1081

0.08

1082

0.13

0.11

1083

1084

0.09

1047

0.10

1048

0.31

0.23

1097

0.08

1098

1055

0.15

0.12

1061

1056

0.10

1057

0.10

0.12

1058

1060

0.26

1069

0.12

1074

0.13

0.07

1075

0.05

1085

1091

0.04

1117/5

0.20 3274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

1117/6

0.45

1117/7

0.32

1117/8

0.20

1117/10

0.40

0.50

1117/12

0.15

1117/13

0.10

1147

0.02

1148

0.11

1308

0.04

1309

0.08

1314

0.02

0.01

1321/1

1321/3

0.01

1339

0.06

2568

0.03

2573

0.05

2569

0.08

2571

0.07

2572

0.02

2575

0.04

2579

0.02

2580/2

0.09

2576

0.02

2455

0.07

2468

0.03

2456

0.03

2467/1

0.02

2469

0.02

2455/2

0.02

2481

0.09

2559

0.13

2581

0.02

2561

0.08

2567

0.08

2580/1

0.03

2588

0.26

2592

0.06

1584/3305

0.13

कुल रकबा निजी भूमि : 11.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

[भाग 1 प्र.क्र. 072 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ' ग्राम-कचौरी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.78 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.03

1353

1355

0.02

1356

0.06

1357

0.01

1358

0.04

1354

0.05

1354

0.07

1360

0.01

1488

0.04

0.07

1544

1976

0.03

1491

0.05

1492

0.05

1494

0.03

1495

0.04

1497

0.01

1498

0.05

1545

0.06

1534

0.04

1535

0.03 भाग 1 ]

3275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 1536

0.03 1540

0.05 1541

0.07 1587

0.08 1583

0.06 1589

0.01 1597

0.09 1598

0.06 1618

0.05 1619

0.02 1620

0.07 1627

0.10 1628

0.01 1629

0.20 1630

0.01 1643

0.03 1644

0.02 1834

0.04 1835/1

0.04

0.04 1835/2

1876

0.04 1882

0.02 1885

0.23 1888

0.03 1884

0.01

0.06 1886

1915

0.02 1911

0.01 1913

0.02 1914

0.13 1917

0.50 2875

0.02 2876

0.02 2877

0.05 2880

0.05

0.07 2936

2937

0.03 2939

0.09

(2)

(1)

0.01

2940

0.02

2974

0.04

2975

2977

0.03

2978

0.04

0.07

3048

0.08

3049

2879

0.08

0.03

3053

3055

0.02

3054

0.04

0.05

3056

0.05

3080

0.07

3081

0.05

3083

0.01

3085

0.12

3086

0.22

3148

3152

0.03

0.01

3153

0.07

3156

0.04

3157

0.01

3158

0.07

3163

0.02

3159

0.04

3160

0.03

3288

0.03

3289

0.05

3290

0.03

3291

3292

0.05

कुल रकबा निजी भूमि : 4.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

3276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 114- अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- कल्याणपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.618 हेक्टेयर ( निजी भूमि).

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

0.088

48/1क

48/1ख

48/2क

48/2ख

0.260

48/3/क

48/3ख

42 48/4

49

50

0.31 0.133

51

0.015

1.228

57/2 57/3 57/4 57/5 57/6

0.050

0.279

59 68/1 68/2 68/3 68/4

69

0.010

(2)

(1)

0.188

0.116

70/2

72/1

0.222

70/1 72/2 74/1 74/2

कुल रकबा निजी भूमि : 2.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 116 - अ - 82 - वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अमानगंज

(ग) ग्राम- महुआडांड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.268 हेक्टेयर ( निजी भूमि).

कुल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

खसरा नम्बर (1)

189/1

0.217

189/2 189/3

189/4

0.117

190 भाग 1 ]

3277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2)

192

0.042

195

0.010

196

0.024

197

0.083

202

0.022

203/1

0.058

203/2

204

0.055

208

0.057

237

0.330

273

0.205

229

0.023

226/1

0.215

226/2

226/3

226/4

209/1

0.138

209/2

217/1

217/2

0.031

217/3

215

0.017

249

0.249

274

0.084

272

0.175

271

0.128

287

0.187

288

0.254

290

0.180

291

0.020

302/1

0.294

302/2

304 0.053 कुल रकबा निजी भूमि : 3.268

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 117 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम-रामपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.904 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

307

0.177

309

0.315

312

0.052

0.067

313

1063

0.209

1066

0.106

0.118

1067

1075

0.040

1091/1

0.105

1091/2

1092/1

0.081

1092/2

1099

0.073

0.012

1100

1102

0.067

1103

0.077

1104

0.042

1116/1

0.076

1116/2

1124

0.084

1125

0.010

1126

0.094

1127

0.081

0.073

1176 3278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 1185

0.407 1187

0.070 1188/1

0.102 1188/2

1189

0.115 1272

0.081 1274

0.090 1275

0.081 1276

0.008 1277

0.188 1278

0.063 1279

0.060 1280

0.131 1281

0.087 1282

0.014 1288

0.126 1289/1

0.216 1289/2

1290

0.029 1292

0.042 1293

0.035 1299

0.013 1301

0.107 1302

0.038 1310

0.048 1314

0.083 1315

0.075 1318

0.066 1319

0.074 1326

0.008 1327

0.335 1329

0.043 1347

0.123 1057/1

0.436 1057/2

1.680 1271/1

0.014 1271/2

0.850 1271/3

0.850 1271/4

0.790 1316/1

0.132

(2)

(1)

1316/2

0.070

1348/1

0.475

1348/2

0.690

10.904

कुल रकबा निजी भूमि :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 119- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- पन्ना

(क)

तहसील-अमानगंज

(ख)

(ग) ग्राम-सिरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.041 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

315

0.030

0.006

419

420

0.195

421

0.215

422

0.089

423

0.074

424/1

0.020

609

0.246 भाग 1 ]

3279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2)

(1)

613

0.168

614

0.066

673

0.019

674

0.014

675

0.247

677

0.165

679

0.005

0.244

680

684

0.099

686

0.50

2720

0.71

2722

0.366

2740

0.300

2741

0.016

2762

0.394

2804

0.177

2806

0.027

0.10

2870

2873

0.026

2821/1

0.314

2821/2

0.511

2874/1

2874/2

314/1

0.224

314/2

424/2

0.20

425/1/1

425/1/2

0.320

425/2

678/1

0.094

687/1

0.218

687/2

कुल रकबा निजी भूमि : 5.041

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 127 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

ग्राम- हिनौती

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.314 हेक्टेयर ( निजी भूमि).

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

266

0.096

267

0.083

268

0.040

0.066

269

0.210

275

0.018

276

278

0.112

0.207

314

0.061

365

368

0.102

0.052

369

0.111

375

376

0.007

377

0.192

0.017

418

0.070

419

421

0.150

425

0.165

427

0.093

428

0.044

451

0.041

468

0.108

0.113

471

0.080

588

590

0.002 3280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 591/1

591/2

0.085 591/3

0.011 593

595

0.037 598

0.082 599

0.010 637

0.029 638

0.003 655

0.014 656

0.058

0.019 658

1172

0.197 1173

0.051 1174

0.046 1176

0.009

0.210 1182

1184

0.130 1185

0.041 1194

0.024 1195

0.090 1196

0.004 1224

0.198 1225

0.081 1226

0.017 1267

0.022 1268

0.141 1273

0.227 1274

0.009 1275

0.120 1276

0.104 1277

0.004 1278

0.112 1279

0.021

0.022 1652

1654

0.152 1655

0.053 1706

0.225 1707

0.103 1710

0.126 1711

0.012 1735

0.259 1745

0.137 1775

0.099

(2)

(1)

0.093

1786

1787

0.043

1789/2

0.046

1791

0.108

1166/1

1166/2

0.208

1191/1

1191/2

1269/1

0.126

1269/2

251/1

0.353

251/2

316/1

/ 316/2

316/3

316/4

0.049

316/5

316/6

316/7

316/8

0.112

372/1

372/2

426/1

0.141

426/2

426/3

0.063

469/1

469/2

0.102

589/1 अ

589/1 ब

589/2

594/1

0.062

594/2

597/1

0.030

597/2

657/1

0.144

657/2

कुल रकबा निजी भूमि : 7.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 130-अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-गुनौर

(ग) ग्राम-खिरवा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.895 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

3/1

0.500

3/2

0.400

5

0.210

6

0.250

7/1

0.510

7/2

0.500

8/1

0.040

8/2

0.090

9

0.067

10/1

0.223

10/2

0.223

10/3

0.223

12

0.352

0.220

12/1

12/2

0.300

13

1.100

14

0.330

15

0.330

16

0.880

17

0.850

18

0.040

19

0.680

20

0.230

21

0.280

22/1

0.140

0.150

23

0.280

24

0.150

25

0.130

(1)

(2)

0.150

26

27

0.290

30

0.310

31

0.130

32

0.230

0.040

33/1

33/2

0.040

34

0.090

35/1

0.170

35/2

0.430

0.870

39

0.290

40/1

0.300

40/2

0.290

40/3

0.080

41

42

0.120

0.810

44/1

0.820

44/2

46/1

0.980

0.980

46/2

47

0.721

0.666

49

0.410

50

: 18.895

कुल रकबा निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- मिढासन व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 137- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- कटरा 3282

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.868 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

246

0.023

247

0.010

248

0.202

255

0.007

264

0.084

265

0.057

267

0.029

269

0.001

289

0.021

290

0.036

296

0.009

300

0.560

302

0.004

309

0.006

312

0.013

314

0.050

315

0.027

318

0.015

319

0.048

320

0.019

345

0.002

346

0.024

347

0.042

348

0.012

291/1

0.00

291/2

0.00

291/3

0.00

292/1

0.00

292/2

0.00

292/3

0.00

301/1

0.00

301/2

0.00

312

0.00

349

0.015

350

0.033

351

0.008

371

0.063

372

0.030

405

0.018

408

0.006

409

0.030

[भाग 1

(2)

(1)

410

0.038

0.011

411

0.057

413

414

0.044

415

0.002

416

0.036

417

0.046

418

0.027

0.009

419

428

0.012

0.007

429

430

0.053

0.011

433/1

434

0.011

434

0.100

कुल रकबा निजी भूमि : 1.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना , योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 139- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- नयागांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.568 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.100

357

358

0.043 भाग 1 ]

3283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 359

0.032 362

0.009 351

0.003 360

0.017 361

0.016 397

0.027 396

0.036 400

0.001 395

0.024 401

0.005 417

0.019 394

0.005 418

0.023 416

0.000 415

0.020 419

0.010 430

0.027 429

0.019 431

0.027 435

0.003 432

0.024 433

0.002 434

0.050 443

0.011 796/1

0.020

0.030 796/2

583

0.013 582

0.086 581

0.037 580

0.032 579

0.016 774

0.041 800

0.059 801

0.029 799

0.023 802

0.075 798

0.007 797

0.022 795

0.006 809

0.005 793

0.046 794

0.005 792

0.024 791

0.046 790

0.081 836

0.038 834

0.002 835

0.021

(2)

(1)

838

0.013

881

0.023

0.047

880

0.019

884/1

884/2

0.110

0.010

879

0.660

885

0.002

878/1

0.150

878/2

0.025

886

0.040

887

962

0.018

963

0.000

960

0.019

961

0.047

975

0.003

0.024

976

0.015

978

979

0.008

977

0.042

987

0.007

0.109

985

986

0.008

0.037

1001/1

1001/2

0.080

1000

0.007

0.002

998

999/1

0.065

999/2

0.240

1008

0.024

1045

0.006

1009

0.015

0.011

1044

1010

0.020

1011

0.033

1012/1

0.113

0.040

1012/2

1021

0.014

0.043

1023

1022

0.005

1024

0.096

1182/1022

0.001

कुल रकबा निजी भूमि : 3.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

3284

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 140- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- पटना

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.553 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

3150

0.096

3148/1

0.203

2136

0.132

2135

0.003

2137

0.080

0.050

2139

2138

0.059

0.005

2131/3331

2130

0.019

2149

0.024

0.003

2148

2129

0.029

1886

0.031

1885

0.005

2128

0.015

2127

0.015

1887

0.057

1887

0.013

1880

0.014

1872

0.007

1881

0.017

1878

0.032

1884

0.020

1883

0.019

3148/13

0.420

3148/1 ख

0.400

3148/2

0.800

1888

0.006

1889

0.022

1882

0.036

[भाग 1

(2)

(1)

1868

0.014

0.093

1864

1863

0.092

0.006

1862

1857

0.092

0.029

1856

1810

0.005

0.035

1811

1813

0.034

1812

0.025

1808

0.002

1816

0.033

1806

0.008

1817

0.034

0.040

1805

0.002

1822

1804

0.044

0.002

1790

0.007

1791

0.018

1792

0.016

1793

1803

0.008

1788

0.012

1794

0.027

1786

0.025

1795

0.002

1785

0.023

1787

0.010

1784

0.003

1780

0.023

1781

0.046

1782

0.007

1770

0.025

1774

0.004

0.020

1771

1769

0.026

0.024

1768

1767

0.005

3.553

कुल रकबा निजी भूमि :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- भितरीमुटमुरू जलाशय योजना , योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 143- अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- जसवन्तपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 216.723 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकाबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

503

0.199

505

1.640

509/1

0.507

509/2

1.200

511/2

1.094

511/3

0.800

512

1.730

513

1.220

514

1.530

515

1.500

0.580

517

518/1

0.500

518/2

0.500

521

2.000

523

1.062

524

1.000

526

1.166

527

0.161

528

1.296

529/1

1.150

529/2

0.450

531/1

0.800

531/2

0.400

532

0.795

533

0.033

534

1.217

535/2

0.400

536

2.000

537

1.262

(1)

(2)

538

0.005

1.168

539

551/1

0.810

0.150

551/2

559

0.200

560

0.426

561

0.151

562

0.087

563

0.054

566

0.187

567

0.046

568

0.230

569

2.000

2.000

573

574

0.650

575

1.500

576

2.000

577

1.960

578

0.950

1.400

581

582

1.920

583

2.000

1.850

584

585

0.800

0.710

586

587

1.000

0.200

588

1.800

589

590

1.400

591

0.350

0.900

593

1.000

595

596

0.173

597

0.806

1.200

598

0.542

599

1.400

600

601/1

0.198

601/2

0.198

0.800

602

0.222

606

607

0.357

608

0.027

613

0.414

614

0.663

0.229

617 3286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(1)

(2) 618

0.273 619

0.617 620

1.835 621

0.250

1.000 622

623

0.800 624

1.000 625

0.950 626

2.000 627

1.500 628

1.500 629

1.000 630

0.480 631

0.770 632

0.780 634

0.700 635

1.200 636

0.350 637

0.200 638

1.000 640

1.700 641

0.800 642

0.320 643

0.800

1.000 644

645

1.600 646

2.000 647

0.580 648

0.300 649

1.420 650

0.700

0.750 651

652

1.000 653

1.020 654

0.220 655

0.520 656

1.200 657/1

0.881 657/2

1.600 676

1.500 685/1

0.440 685/2

0.300 686

1.200 687

0.800 688

0.900 689

0.021 (1)

(2)

690

0.314

0.750

691

0.172

692

0.411

693

1.000

695

696

0.100

697

1.650

698

2.055

699

2.000

700

2.000

701

2.000

702

1.000

703

1.000

704

1.000

705

1.600

1.700

707

0.550

709

710

0.480

711

1.360

712

1.300

1.500

713

0.600

715/1

715/2

0.610

0.300

716

717

1.700

3.610

718

0.560

719

1.050

720

721

0.820

1.820

722

0.600

723

724

1.450

1.420

725

0.600

726/1

0.600

726/2

726/3

0.600

1.500

728

1.300

729

1.000

730

1.460

733

0.470

735

739

1.550

0.800

740

1.300

742/1

0.400

742/2

743/1

0.950 भाग 1 ]

3287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

(2) (1)

743/2

0.600 745

2.000 746

3.350 747

1.950 748

0.800 749

0.880 750

1.500

1.250 751

752

1.400 754

1.800 755

0.500 756

2.000

2.000 757

758

1.400 759

2.000 761

2.000 762

0.210 764

0.510

0.220 765

766

0.610

1.295 767

0.330 768

770

0.368

1.020 771

0.260 772

773

0.250 774

0.313 775

0.535 776

0.797 777

0.820

0.610 779

782

0.300 783

1.300 784

0.699 785

0.930 788

0.850 807

0.680 808

2.000 809

2.850 811

1.000 812

1.690 813/2

0.400 814

0.865 817/1

2.668 817/2

0.500 818

1.660

(2)

(1)

0.451

819

1.396

839

2.000

840

843

0.472

1.500

848

847

0.820

कुल रकबा निजी भूमि : 216.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 144 - अ -82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- महगवांखुर्द

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.015 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

369

0.007

392

0.029

393

0.067

409

0.073

410

0.072

415

0.388

416

0.011

417

0.361

418

0.007

: 1.015

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- जसवंतपुरा जलाशय योजना, योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

3288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 147 - अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-गुनौर

(ग) ग्राम- बिक्रमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.639 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

9

0.049

17

0.484

26

0.400

40

0.220

51

0.057

52

0.874

133

0.850

134

0.020

135

0.680

136

0.320

137

0.080

138

0.050

0.327

139

140

0.195

141

0.866

142

0.764

143

0.227

145

0.120

146

0.120

147

0.180

0.104

148

149

0.150

150

0.512

156

0.014

157

1.356

159

0.620

9.639

कुल रकबा निजी भूमि :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - जसवंतपुरा जलाशय योजना , योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 161 - अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- भुजबई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.27 हेक्टेयर ( निजी भूमि ) .

खसरा

कुल अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

251

1.23

0.07

254

1.00

252

2.00

253/1

0.84

253/2

255

0.08

207

0.44

0.16

208

0.20

218

0.25

219

कुल रकबा निजी भूमि : 6.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - रूँझ मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3289 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जिला सिवनी , मध्यप्रदेश

सिवनी , दिनांक 7 सितम्बर 2011 क्र. 6898-जि.- भू-अर्जन-2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक 1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

अनुबंध- पत्र

यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिटर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री अरविंद नाथ मिश्रा , मुख्य महाप्रबंधक जो कि मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड, ग्राम बरेला - गोरखपुर , तहसील घंसौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ( कम्पनी का स्थायी पता 7 वीं मंजिल, मेकमेट हाऊस , 10 बी, ओ.सी. गांगुली सारनी, कोलकाता ) के मध्य आज दिनांक 3 सितम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) मेसर्स झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम गोरखपुर, प.ह.नं. 4/59, तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 4 कुल क्षेत्रफल 12.66 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन- पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट- 1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम गोरखपुर

खसरा नम्बर

जाति

सम्पत्ति का विवरण भूमि स्वामी/पिता का नाम

अनु.क्र.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

गोंड

311/1

1.83

नेतराम पिता सुमिरन गोंड

2

गोंड

5.60

311/2

अतुल सिंह पिता नेतराम

कुआं पक्का-1 3

गोंड

314

3.15

कुआं पक्का-1 राधा पिता हुब्बीलाल, छब्बीलाल पिता सुमिरन .

2.08

4

276

सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी.

12.66

योग ..

2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र का विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक 2504/ 1820/ 2011 / सात/2 ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.

4. कम्पनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि : -

( क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

( ख ) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम, के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग ) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा-

(i) झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय , सिवनी की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर, दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम गोरखपुर की निजी अनुसूचित जनजाति एवं सीताराम जी का मंदिर सरवराहकार एवं प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय, सिवनी की कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.66 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन, अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी:-

1. कम्पनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने से प्राथमिकता देगी , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. कम्पनी के संबंध में करारनामा , बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

3291 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2011

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा .

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .

15. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कम्पनी बाध्य होगी.

( ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जावे की यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है . तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर ग्राम सभा के सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2011

(iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्यूरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जानी होगी .

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 , राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री ए. एन. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, झाबुआ पावर लिमिटेड, जिला सिवनी द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

साक्षियों के हस्ताक्षर

पक्ष क्र. 1

(पूरा नाम, पिता का नाम )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आदेशानुसार

हस्ता./-

साक्षी क्र. 1

(अजीत कुमार)

हस्ता./-

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , नामः रामदयाल भलावी

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला सिवनी ( म.प्र. ) पिता : श्री सुमिरनलाल भलावी

पता : ग्राम-गोरखपुर, पो. अतरिया, तह. घंसौर,

जिला सिवनी ( म.प्र. ) .

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

( ए. एन. मिश्रा )

हस्ता./-

मुख्य महाप्रबंधक,

मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमि. , नाम : चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा

जिला सिवनी ( म.प्र. ) .

पिता : श्री खिमोलाल कुशवाहा

पता : ग्राम -गोरखपुर, पो . अतरिया, तह. घंसौर ,

जिला सिवनी ( म.प्र. ).

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-09-09.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-09-09.36.Ordinary.