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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 September 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-09-23.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011- आश्विन 1 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. ई - 1-278-2011-5- एक. श्रीमती आभा अस्थाना, भाप्रसे ( 1977 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव , भारत भवन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. ई - 1-298-2011-5- एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह , भाप्रसे ( 1990 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण

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विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, संचालक, संस्थागत वित्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अशोक कुमार शाह द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. के. एस. आर. व्ही.एस. चेलम, आर्थिक सलाहकार, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त केवल संचालक, संस्थागत वित्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. ई - 5-409- आयएएस लीव- एक- 5.- श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2011 द्वारा दिनांक 18 से 25 अगस्त 2011 तक, आठ दिन के स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 अगस्त 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई - 5-353- आयएएस लीव एक - 5.- श्री स्वदीप सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2011 द्वारा दिनांक 24 से 27 अगस्त 2011 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संसोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 से 29 अगस्त 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ( कार्मिक )

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. ई - 1-297-2011-5- एक. राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम (3 ) से कॉलम ( 4 ) में दर्शाए गए स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र. (1)

अधिकारी का नाम/बैच (2)

वर्तमान पदस्थापना

(3)

नवीन पदस्थापना (4) 1

श्री विकास नरवाल, भाप्रसे , (2008)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़, जिला मुरैना.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा (कनिष्ठ वेतनमान) .

2

श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे , ( 2008)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर , जिला छतरपुर.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जबलपुर (कनिष्ठ वेतनमान) .

3

उप सचिव,

श्री गोपालचंद डांड, राप्रसे ( आर . आर . 1991 ) लोक सेवा आयोग, इंदौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , इंदौर .

4

अपर कलेक्टर, इंदौर श्री आलोक सिंह, राप्रसे ( आर . आर . 1992)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा.

5

उप सचिव,

अपर कलेक्टर , इंदौर

श्रीमती वंदना वैद्य , राप्रसे ( आर. आर. 1993 )

लोक सेवा आयोग , इंदौर .

6

अपर कलेक्टर, जबलपुर श्री अक्षय सिंह, राप्रसे ( आर.आर. 1994 )

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,

जिला पंचायत, जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- ए- 5-18-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री ए. के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अ. क्र.

अवकाश अवधि

अवकाश का प्रकार

कुल दिन

अभियुक्ति 1.

4दिन

दिनांक 11-7-2011 से दिनांक 14-7-2011

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश कालाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

भाग 1 ]

3385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. एफ-4-2-2011-चौवन- 2.- राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31-7-2008 द्वारा वक्फ अधिनियम , 1995 ( 1995 का 43 ) की धारा 13 ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 सदस्यीय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था.

उक्त अधिनियम की धारा 16 ( ङ) ( 1 ) के तहत निम्न सदस्य सदस्यता के लिये अनर्ह होने के कारण इनकी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से सदस्यता एतद्वारा समाप्त की जाती है:-

1. श्री आरिफ अकील

2. श्री अब्दुल गयूर कुरैशी

3. श्री खालिद नूर फकरूद्दीन

4. श्री जफर अहमद खान

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. एफ-1 ( ए) -111-93- ब-2-दो. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, तत्का. उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से 27 अगस्त 2011 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश , की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ-1 (ए) -115-2005- ब-2- दो . राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2011 द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे को खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर बागपत्र ( उ.प्र. ) सपरिवार अवकाश यात्रा पर जाने की दी गई अनुमति के अनुक्रम में उन्हें 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-1 (ए) 166-89- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री एस. के. पाण्डे, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 17 अगस्त 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश , की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. पाण्डे , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाण्डे , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. एफ-1 (ए) -210-96- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे, तक उप पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) पु.मु. भोपाल को दिनांक 16 से 19 जुलाई 2011 तक कुल चार दिवस का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) अवकाशकाल में श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए) -243-93- ब-2 -दो.- ( 1 ) श्री वरुण कपूर , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल , इन्दौर को शासन आदेश क्र. एफ 1-16-2011- ब- 2- दो, दिनांक 23 अगस्त 2011 द्वारा उनके पुत्र श्री ईशान का इलाज यू.एस.ए. में स्वयं के व्यय पर कराने हेतु प्रदान की गई विदेश यात्रा की अनुमति के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 19 सितम्बर से 22 अक्टूबर 2011 तक कुल चौंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री वरुण कपूर, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर, श्री वरूण कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(4 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल , इन्दौर, का कार्यभार ग्रहण करने पर उपर्युक्त कंडिका -2 में अति. कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमामित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. एफ -1 (ए) -138-98- ब- 2 -दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा श्री व्ही . एन. पचौरी , भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 18 दिसम्बर 2010 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश निरस्त करते हुये श्री व्ही.एन. पचौरी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवायें, इन्दौर को, दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2010 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 11,12, 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे , अवर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2011 -चौदह -3 , दिनांक 31 मई 2011 के द्वारा राज्य सरकार ने सीहोर जिले की जावर तहसील में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये जावर में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

[ भाग 1 अतएव, कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में सीहोर जिले की जावर तहसील के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र विनियमन करने के लिये जावर में पृथक् मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 5th September 2011

No. D - 15-11-2011 - XIV - 3.- WHEREAS , by this department Notification No. D- 15-11-2011 - XIV - 3 , dated 31stMay , 2011 issued under the provision of sub- section ( 1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) the State Government hereby declares its intention to establish a separate market at Jawar for the purpose of the " said Act " for regulating the purchase and sale of Agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of the area of Tehsil Jawar in Sehore district .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby establish a seperate market at Jawar for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Jawar in Sehore district .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011-चौदह -3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 द्वारा सीहोर जिले की तहसील जावर क्षेत्र के समाविष्ट क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमन करने के लिये जावर में पृथक् मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- डी-15-11-2011-चौदह-3 , दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा सीहोर जिले की जावर तहसील का समस्त क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 को उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी जावर के मंडी क्षेत्र में " उक्त क्षेत्र " को विपाटित करके सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 5th September 2011

No. D - 15-11-2011 - XIV - 3.- WHEREAS , by this department Notification even No. dated 31st May 2011 issued under the provisions of sub- section ( 1 ) of 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government had declared its intention to established a separate market at Jawar for regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area of Jawar Tehsil of Sehore District ( here in after referred to as the " said market area . " ) .

AND, WHEREAS by this department Notification D- 15- 11-2011 - XIV - 3 , dated 31st may, 2011 issued under the provision of clause ( c) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by split up here with the area comprising of all Revenue and Forest villages of Jawar Tehsil of Sehore District . (here in after referred to as the " said area " ) .

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the " said area " .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति जावर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

नगर पंचायत जावर तहसील जावर जिला सीहोर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.119 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः -

क्षेत्रफल खसरा

क्रमांक

क्रमांक

(2)

(हेक्टर में) (3) (1)

1

1419/1/1

2.023 2

1406/1

0.530 3

0.534 1406/2

4

0.983 1410/2

1411

1.319 5

1469/1409/2

0.648 6

7

0.081 1469/1409/2

योग . 6.119 3388

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

जिसकी सीमाएं

उत्तर में - श्री सोबाल सिंह, कमल सिंह पिता देवी सिंह की भूमि.

दक्षिण में- श्री अम्बाराम , देवी प्रसाद पिता लालजीराम की भूमि.

पूर्व में - जावर रोड- जावर नगर.

पश्चिम में - श्री गजराज सिंह, आके सिंह भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र . डी- 15-11-2011-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 5th September 2011

No. D- 15-11-2011 - XIV - 3.-In exercise of the powers confered by clause ( a) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declare the following areas including all structures , enclosoure , open places or locality in the market area for which a market at jawar has been established by this departments Notification even No. dated 5th September 2011 shall be the market yard namely:-

PLACE

An area of 6.000 Hectors land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Jawar in Tehsil Jawar ofDistrict Sehore .

Khasra No. (2)

Area ( In Hectors ) (3) S. No. (1)

2.023 1

1419/1/1

2

1406/1

0.530 3

1406/2

0.534 4

1410/2

0.983 5

1411

1.319

0.648 6

1469/1409/1

7

1469/1409/2

Total:

0.081 6.119

[ भाग 1

BOUNDED BY

On the North by-Land of Shri Sobal Singh , Kamal Singh S /o Devi Singh.

On the South by-Land of Shri Amvaram Deviprasad S/O Lalijiram ,

On the East by- Jawar Road to Jawar Nagar .

On the Westby- Land of Shri Gajraj Sing , AKe Sing .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 के अधीन घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी क्षेत्र जावर के निम्नलिखित क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित करती है:-

क्षेत्र

( 1 ) नगर पंचायत जावरा , तहसील जावर, जिला सीहोर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मण्डी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- ( 1 ) कजलास , ( 2 ) बमूलिया , ( 3 ) जीवापुर महोड़िया, (4 ) टोल्काखेड़ा, ( 5 ) बाजखेड़ी, ( 6 ) कुडिया नाथू , (7 ) परोलिया चौहान , ( 8 ) अरोलिया जावर, ( 9 ) मालीपुरा , ( 10 ) खजूरिया जावर, ( 11 ) शेखूखेड़ा, ( 12 ) भाटीखेड़ा, ( 13 ) मोहम्मदपुर ( 14 ) गुराडिया बांदा, ( 15 ) गुराडिया माण्डा मेहतवाड़ा, ( 16 ) कुंडियाधागा , ( 17 ) इस्माईल खेड़ी, ( 18 ) भानाखेड़ी, ( 19 ) कबीर खेड़ी, (20) निजामड़ी, ( 21 ) झीकड़ी जावर , (22 ) खटसूरा , ( 23 ) सतबड़ा, ( 24 ) ग्वाली , (25) ग्वाला, ( 26 ) चिंतामनपुरा , ( 27 ) बरछापुरा , (28) पीपलिया सालरसी, ( 29 ) खेजड़ाखेड़ा, (30) अतरालिया ( 31 ) शाहपुरा , ( 32 ) पाचापुरा , (33) कालापीपल, ( 34 ) छायनखुर्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

3389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-11-2011-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 5th September 2011

No. D - 15-11-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare vide this Department Notification even number dated 5th Septmber 2011 the following area of Jawar shall be market yard namely:-

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Jawar in Tehsil Jawar of District Sehore .

(2) An area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the market yard namely:-

( 1 ) Kajlas , (2) Bamuliya , (3 ) Jeevapur Mahodiya , (4) Tolk Kheda , (5) Bajkhedi , ( 6 ) Kudiya Nathu , (7) Paroliya Chouhan , ( 8) Aroliya Jawar , (9 ) Malipura , ( 10) Khajuriya Jawar , ( 11 ) Shekhukheda , ( 12 ) Bhati Kheda , ( 13) Mohammadpur , ( 14) Guradiya Bandha Mehatwada , ( 15 ) Guradiya Manda Mehatwada , ( 16) Kundiyadhaga , ( 17) Smailkhedi , ( 18 ) Bhanakhedi , ( 19) Kabeerkhedi , ( 20 ) Nijamadi , ( 21 ) Jhikadi Jawar , ( 22 ) Khatsura , (23 ) Satbada , ( 24) Gowli , ( 25 ) Gowala , (26) Chintamanpura, (27) Barchhapura , ( 28 ) Peepaliya Salarsi , ( 29 ) Khejrakheda , (30) Aterliya , (31 ) Sahpur , ( 32) Pachapura , (33 ) Kalapeepal , ( 34) Chhayankhurd .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-06-2011- चौदह -3, दिनांक 31 मई 2011 के द्वारा राज्य सरकार ने शिवपुरी जिले के ग्राम बेराड में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिए बेराड में पृथक् मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में शिवपुरी जिले के ग्राम बेराड के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिये बेराड में पृथक् मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 13th September 2011

No. D - 15-10-2011 - XIV - 3.- WHEREAS , by this Department Notification No. D - 15-06-2011 - XIV - 3 , dated 31st May 2011 issued under the provision at sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1973 (No. 24 of 1973 ) the State Government had declared it intentation to estabilished a separate market at Berad for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act, including all Revenue and Forest Villages of Gram Berad Shivpuri District .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ), the State Government hereby establish a separate market at Berad for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act , including all Revenue and Forest Villages of Berad in Shivpuri District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

3390

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011- चौदह-3 . चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मई 2011 द्वारा शिवपुरी जिले के ग्राम बेराड में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय को विनियमन करने के लिए बेराड में पृथक् मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-06-2011-चौदह-3 , दिनांक 31 मई 2011 द्वारा शिवपुरी जिले के ग्राम बेराड का समस्त क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को अपवर्जित करके सीमाओं में परिवर्तन का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये शिवपुरी जिले की कृषि उपज मण्डी समिति बेराड के मण्डी क्षेत्र में " उक्त क्षेत्र " को अपवर्जित करके सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र . डी- 15-10-2011-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

Bhopal , the 13th September 2011

No. D - 15-10-2011 - XIV - 3.- WHEREAS ,by this Department Notification even No. dated 31st May 2011 issued under the provisions of section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government had declared its intention its established a separate market at Berad for regulating the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act , including all Revenue and Forest Villages of Gram Berad in Shivpuri District . (here in after referred to as the " said market area") .

AND , WHEREAS , by this Department Notification No. D- 15-06-2011 - XIV - 3 , dated 31st May 2011 issued under the provision of clause ( i) of sub- section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the market area of Krishi Upaj Mandi Committee Berad by exculuding therefrom in the area comprising of all Revenue and Forest Villages of Gram Berad in Shivpuri District ( herein after referred to as the " said area " ) .

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the market area of Krishi Upaj Mandi Committee Berad by excluding therefrom in the area comprising of all Revenue and Forest Villages of Gram Berad in Shivpuri District ( herein after referred to as the " said area " ) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1792-12674- चौदह -1 , दिनांक 14 मई 1968 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति बेराड के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

ग्राम पंचायत बेराड, तहसील पोहरी , जिला शिवपुरी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रः- क्रमांक खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1

10.000 898/3/2

10.000

योग भाग 1 ]

3391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

जिसकी सीमाएं

उत्तर में-शासकीय भूमि.

दक्षिण में- शासकीय भूमि.

पूर्व में-शासकीय भूमि.

पश्चिम में-पोहरी- मोहना सड़क.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 13th September 2011

No. D- 15-10-2011 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Berad has been established by this Department's Notification even No. , Dated 13th September 2011 shall be market yard namely:-

PLACE

An area of 10.000 Hectare land of bellow mentioned Survey number at Gram Panchayat Berad in Tehsil Pohari of District Shivpuri :-

S. No.

Survey No.

Area ( In Hectare) 1 .

898/3/2

10.000 Total . 10.000

BOUNDED BY

On the North by-Govt . Land .

On the South by-Govt . Land .

On the East by-Govt. Land .

On the West by- Pohari- Mohna Road .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग समसंख्यक अधिसूचना दिनांक सितम्बर 2011 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति बेराड जिला शिवपुरी के निम्नलिखित क्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत बेराड, तहसील पोहरी , जिला शिवपुरी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

( 2) मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- ( 1 ) भदैरा , ( 2 ) टोरिया, ( 3 ) बावनपुरा , ( 4 ) गोदौली, (5 ) अमरपुर, ( 6 ) धतूरा , ( 7 ) कराई , (8 ) मोरन , ( 9 ) अंचवारा , ( 10 ) रायपुर , ( 11 ) कुपरेडा, ( 12 ) सक्तपुर, ( 13 ) टोड़ा ( 14) नयागांव, ( 15 ) नाहरगढ़, ( 16 ) जरिया, (17 ) जाराई , ( 18 ) आनन्दपुर, ( 19 ) घोरिया , (20) गाजीगढ़ , ( 21 ) सुमैरह , ( 22 ) रघुनाथपुरा , (23) धूम, (24 ) कैमाई, ( 25 ) साटनवरहा, (26 ) नारायणपुरा , ( 27 ) रैयन, ( 28 ) देवीपुरा , (29 ) बलरामपुरा , ( 30) वीलपुरा , ( 31 ) ककरई, (32) गोंवारी , ( 33 ) थाकोसा, ( 34 ) घीगपुर, ( 35 ) रजवा, ( 36 ) गोवरा , ( 37 ) नदौरा , (38 ) सामपरारा, (39 ) पचुपुरा, ( 40 ) अमरगढ़ , (41 ) अमरौदा, ( 42 ) अमरौदी, ( 43 ) बरोड़, (44) रिसेड़ा, ( 45 ) जरियाखुर्द, ( 46 ) नरसिंगपुर, (47) बिटवारा, (48 ) खराई डावर, ( 49 ) कालामाथ , (50 ) फुलीपुरा , ( 51 ) वगौदा , ( 52 ) भीमलात, (53) बिजौरा , ( 54 ) बनेरा , ( 55 ) बहैरगमा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. डी- 15-10-2011-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

3392

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

Bhopal , the 13th September 2011 No. D - 15-10-2011 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that the relation to the market yard vide this Department Notification even number dated 13th Septmber 2011 the following area of Berad of District Shivpuri shall be market yard namely :-

AREA

( 1) An area within the limit of Gram Panchayat Berad in Tehsil Pohari of District Shivpuri .

(2) An area commprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the Mandi market yard namely:-

( 1 ) Bhadera, (2 ) Toria , (3 ) Bavanpura , ( 4) Gondouli , (5) Amarpur , (6 ) Dhatura , ( 7 ) Khari , (8) Bhoran , (9) Anchwara , ( 10 ) Raipur , ( 11) Kupreda, ( 12 ) Shakatpur , ( 13 ) Toda , (14) Nayagaon , ( 15 ) Nahargarh , ( 16) Jaria , (17) Jarai , ( 18) Anandpur ( 19 ) Dhoria , ( 20) Gazigarh , ( 21 ) Sumerh , (22) Raghunathpura ( 23 ) Dhum , (24) Kaimai , (25 ) Satanwarha , (26) Narainpura , ( 27 ) Raiyan , (28 ) Devipura , ( 29 ) Balrampura , (30) Bilpura , ( 31 ) Kakarai , ( 32) Gonwari , (33) Thakosa , (34) Ghingpur , ( 35 ) Rajwa, (36) Govra , ( 37) Nadora , ( 38 ) Samprara , (39) Pachupura , ( 40) Amargarh , (41 ) Amroda, ( 42) Amrudi , (43 ) Barod , (44) Risera, (45) Jariakhurd , (46) Narsingpur , (47) Bitwara , (48 ) Kharai Dabar , ( 49 ) Kalamath , ( 50) Phulipura , (51 ) Bagoda , (52) Bhimlat , (53) Bijora , (54) Banera , ( 55) Behargama .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1 ( अ ) 3-03 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर एवं इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश

[भाग 1 में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है . उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :-

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

क्र. अधिवक्ता

पद

पारिश्रमिक का नाम

प्रतिमाह

(3)

(1) (2)

(4)

शासकीय अधिवक्ता

1 श्री संजय द्विवेदी

20,000/-

शासकीय अधिवक्ता

2 श्री राजेश तिवारी

20,000/ -

शासकीय अधिवक्ता

3 श्री समीर चिले

20,000/- 4 श्री चंद्रकांत मिश्रा शासकीय अधिवक्ता 20,000/-

उप शासकीय अधिवक्ता 17,000/- 5 श्री अखिलेश शुक्ला

6 श्री मनीष मिश्रा उप शासकीय अधिवक्ता 17,000/- महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

क्र. अधिवक्ता

पद

का नाम

पारिश्रमिक प्रतिमाह

(3)

(4) (1) (2)

1 श्रीमती विनीता पाचे उप शासकीय अधिवक्ता 17,000/ - 2 श्रीमती मिनी रविन्द्रन उप शासकीय अधिवक्ता 17,000/ - इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 1 ( अ ) 3-03 - इक्कीस ब ( दो ) . - राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ता को महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :-

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

पारिश्रमिक क्र. अधिवक्ता

पद

प्रतिमाह का नाम

(1) (2)

(4)

(3)

1 श्री अखिलेन्द्र सिंह शासकीय अधिवक्ता 20,000/- भाग 1 ]

3393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता 01-वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

फा. क्र . 17 ( ई ) 24-2011 - इक्कीस- ब ( एक) 3192- 11.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 24- 2011-2529- इक्कीस ब ( एक )/011 , दिनांक 19 जुलाई 2011 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, श्री चंद्र मोहन गर्ग , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विद्यतु अधिनियम, 2003 के अधीन , विशेष न्यायालय के न्यायाधीश , भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .

F. No. 17 ( E ) 24-2011 - XXI- B ( 1 ) 3192-11 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification F. No. 17 ( E) 24-2011-2529 - XXI - B ( 1 ) -11 , dated 19th July 2011 , the State Government with the concurrence ofthe High Court of Madhya Pradesh , hereby appoint Shri Chandra Mohan Garg , Additional Sessions Judge and Judge of the Special Court , Bhopal under the Electricity Act , 2003 as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the Prevention of Corruption Act .

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2011

फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस ब ( एक) . - उच्च न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त सदस्य श्री अशोक कुमार मिश्रा को मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (4 ) के अनुसार प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया था, के द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को मान्य करते हुए उनका त्याग - पत्र दिनांक 19 सितम्बर 2011 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1 (सी) -19-11 - इक्कीस ब(दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री श्रीचन्द्र जैन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विदिशा को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल के प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक अथवा दो वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -34-2004- इक्कीस ब ( दो ). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पुत्र जुझारसिंह राजपूत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर नियुक्त करता है . तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ- 3-91- बत्तीस- 2011.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2436- एफ- 1-64- तैंतीस-73 , दिनांक 1 अक्टूबर 1973 द्वारा गठित खण्डवा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है :-

अनुसूची

खण्डवा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 1. उत्तर में- नहलदा, मालीपुरा, बड़गांव भीला, नागचून तथा महताखेड़ी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

2. पश्चिम में- महताखेड़ी, रानियाखेड़ी एवं छेगांवदेवी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

3. दक्षिण में- छेगांवदेवी, रेहमापुर, रोशनाई, बोरगांव खुर्द, खण्डवा तरह मानकर तथा चीरखान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

4. पूर्व में-चीराखान भंडारिया, नहालदा खण्डवा तरह कुन्बी एवं मालीपुरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

3394

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2011

फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-3835- इक्कीस - ब ( एक) 10.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-3835-इक्कीस - ब ( एक) दिनांक 20 मई 2011 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 82 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

न्यायाधिकारी का नाम पदस्थापना का स्थल अनु. क्रमांक

(1)

(2)

(3) "82.

उमरिया श्रीमती माधुरी राजलालजी

सारणी

सिविल जिले का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

(5)

(6) (4)

उमरिया." .

उमरिया

उमरिया

टिप्पणी.- जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .

F. No. 17 (E) 43-2009-3835 - XXI - B- ( One) -10 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835 - XXI - B- ( One ) , dated 20th May 2011 , namely :-

AMENDMENT

Inthe said notification , in the table , for serial number 82 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely

S.No.

Place of posting TABLE

Name of Gram

Name of

CivilDistrict

Name of Nyayadhikari

(1)

(2)

(3) Smt . Madhuri

Umaria "82.

Rajlalji

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Nyayalaya for Panchayat at

(6) (4)

Intermediate level (5)

Umaria ." .

Umaria

Umaria

Note . Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

3395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. एफ - 3-98-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत सलकनपुर विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -

पद/व्यक्ति

का नाम अधिनियम की धारा 17क( 1 )की

उपधारा

(2) (1)

अध्यक्ष (क)

संस्थाका नाम

पद

(4) (3)

सदस्य नगर पंचायत, रेहटी

अध्यक्ष (ख)

सदस्य जिला पंचायत, सीहोर

सांसद

सदस्य लोक सभा क्षेत्र, सीहोर

(ग)

विधायक (घ)

सदस्य विधानसभा क्षेत्र , बुधनी

अध्यक्ष (ङ)

अध्यक्ष (च)

वि. प्रा. /विशेष क्षेत्र विकास

लागू नहीं प्राधिकरण गठित नहीं.

सदस्य जनपद पंचायत , बुधनी

1. सरपंच (छ)

2. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, सलकनपुर ( गुराड़खेड़ा)

सदस्य ग्राम पंचायत, बोरी

3. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, बोरघाटी ( रिझारिया ,

पिपलिया, इटावा- जहीद )

4. सरपंच

5. सरपंच

6. सरपंच

7. सरपंच

8. सरपंच

9. सरपंच

1. प्रतिनिधि

सदस्य ग्राम पंचायत, नयागांव ( ककरदा)

सदस्य ग्राम पंचायत, इटारसी ( मकोड़िया )

सदस्य ग्राम पंचायत मालीवाया ( सगोनिया)

सदस्य ग्राम पंचायत , गोड़ी गुवाड़िया ( गेहूंखेड़ा)

सदस्य ग्राम पंचायत, मड़कुल (कोसमी)

सदस्य ग्राम पंचायत, सोयत ( घामण्डा, भब्बड़ )

सदस्य कलेक्टर, जिला सीहोर

(ज)

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

7. प्रतिनिधि

समिति का संयोजक (झ)

सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,

सीहोर.

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां . , सीहोर

सदस्य जिला वन मंडलाधिकारी, सीहोर

समिति संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,

भोपाल.

3396

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ- 3-96-2011- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( संशोधन 2005 ) की धारा 17 क( 1 ) के अन्तर्गत शिवपुरी विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 क( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी : -

पद/व्यक्ति

संस्था का नाम

का नाम

अधिनियम की धारा 17क( 1 )की

उपधारा

(3) (1)

(2)

अध्यक्ष

(क)

पद

(4)

सदस्य

नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत, शिवपुरी

सांसद

(ग)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, शिवपुरी

विधायक

(घ)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, शिवपुरी

(ङ)

लागू नहीं.

लागू नहीं.

अध्यक्ष

(च)

लागू नहीं.

सदस्य

जनपद पंचायत , शिवपुरी

सरपंच

कोई नहीं (छ)

1. प्रतिनिधि

(ज)

सदस्य

सदस्य

कलेक्टर, जिला शिवपुरी

2. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

3. प्रतिनिधि

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

4. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

5. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शिवपुरी

6. प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां. , शिवपुरी

7. प्रतिनिधि

सदस्य

जिला वन मण्डलाधिकारी , शिवपुरी

समिति का संयोजक

(झ)

समिति संयोजक.

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, गुना

क्र. एफ - 3-115-2011- बत्तीस . राज्य शासन , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत भेड़ाघाट विकास योजना हेतु आदेश क्रमांक एफ- 3-49-2004- बत्तीस , दिनांक 9 जून 2004 द्वारा भेड़ाघाट विकास योजना हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी : -

पद

संस्थाका नाम

पद/व्यक्ति का नाम

अधिनियम की धारा 17क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष

(क)

(4)

सदस्य

नगर पंचायत, भेड़ाघाट

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत , जबलपुर

सांसद

(ग)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र जबलपुर

विधायक

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र बरगी

(घ)

(ङ)

लागू नहीं

लागू नहीं

1. अध्यक्ष

(च)

लागू नहीं

सदस्य

जनपद पंचायत, जबलपुर

2. अध्यक्ष

जनपद पंचायत, शहपुरा

भाग 1 ]

3397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

1. सरपंच

(4)

सदस्य

ग्राम पंचायत हिनोता

(छ)

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत घुनसौर

3. सरपंच

ग्राम पंचायत सिहोदा

4. सरपंच

सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत बिलखरवा

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत बड़पुरा

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत धरमपुरा

1. प्रतिनिधि

(ज)

सदस्य

कलेक्टर, जिला जबलपुर

2. मुख्य नगरपालिका सदस्य

नगर पंचायत भेड़ाघाट

अधिकारी

3. कार्यपालन यंत्री

सदस्य

लोक निर्माण विभाग , जबलपुर

4. कार्यपालन यंत्री

सदस्य

जल संसाधन विभाग , जबलपुर

5. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

6. प्रतिनिधि

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

7. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

समिति का संयोजक

(झ)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर

समिति संयोजक.

क्र. एफ- 3-103-2011- बत्तीस . राज्य शासन , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत बीना विकास योजना हेतु आदेश क्रमांक एफ- 3-5-1999- बत्तीस , दिनांक 27 जनवरी 1999 के द्वारा बीना विकास योजना हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था . उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी : -

पद/व्यक्ति का नाम

पद

संस्था का नाम

अधिनियम की धारा 17क( 1 )

की उपधारा

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष

(4)

सदस्य

नगर पंचायत बीना ( जिला सागर )

(क)

अध्यक्ष

जिला पंचायत सागर

(ख)

सांसद

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र सागर

(ग)

1. विधायक

(घ)

सदस्य

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र बीना ( जिला सागर )

2. विधायक

विधान सभा क्षेत्र कुरवाई ( जिला विदिशा )

(ङ)

लागू नहीं

लागू नहीं

1. अध्यक्ष

(च)

लागू नहीं

सदस्य

जनपद पंचायत बीना ( जिला सागर )

2. अध्यक्ष

जनपद पंचायत कुरवाई ( जिला विदिशा )

1. सरपंच

(छ)

ग्राम पंचायत आगासौद , तहसील बीना ( जिला सागर )

2. सरपंच

ग्राम पंचायत ढ़िमरौली, तहसील बीना ( जिला सागर )

3. सरपंच

सदस्य

सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत सरगोली ( जिला सागर )

4. सरपंच

ग्राम पंचायत पार, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य 3398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1)

(2)

5. सरपंच

6. सरपंच

7. सरपंच

8. सरपंच

9. सरपंच

10. सरपंच

11. सरपंच

12. सरपंच

13. सरपंच

14. सरपंच

15. सरपंच

16. सरपंच

17. सरपंच

18. सरपंच

19. सरपंच

20. सरपंच

21. सरपंच

22. सरपंच

23. सरपंच

24. सरपंच

25. सरपंच

26. सरपंच

27. सरपंच

28. सरपंच

29. सरपंच

1. प्रतिनिधि

(4)

(3)

सदस्य

ग्राम पंचायत देहरी , तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत हड़कलखाती, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत हिन्नौद, तहसील बीना ( जिला सागर)

सदस्य

ग्राम पंचायत सिरचौपी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत जोध , तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत महादेवखेड़ी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत लहटवास, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत निवोदा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत समरखेड़ी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत किरौंद, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत बेरखेड़ी टाडा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत गढ़ा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत हासलखेड़ी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत पुरैना, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत लखाहर, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत किरवदा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत नौगांव, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत गुर्लेवा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत हींगटी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत दुरूवा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत बेसरा कसोई, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत बरदौरा , तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत कोरजा, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत पीपरखेड़ी, तहसील बीना ( जिला सागर )

सदस्य

ग्राम पंचायत बासौदा, तहसील कुरवाई ( जिला विदिशा )

सदस्य

कलेक्टर, जिला सागर

(ज)

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

सदस्य

प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सागर

सदस्य

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , सागर

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

6. प्रतिनिधि

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

7. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

(झ)

समिति का संयोजक

समिति संयोजक.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , सागर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भाग 1 ]

3399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, भू- अभिलेख , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. 2004-18 - भू- अभि. ब. श्र. समि.- 2011.- श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , इन्दौर के पत्र क्रमांक 2-2- बंधक- आठ - 04- 19410-37, दिनांक 13 जुलाई 2011 के अनुसार एवं बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम की धारा 13 ( 2) के अनुसार जिला टीकमगढ़ में बंधक श्रमिकों की पहिचान , मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु निम्नांकित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए, जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का पुनर्गठन किया जाता है: - जिला टीकमगढ़ -

अध्यक्ष- जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ .

अशासकीय सदस्य-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य-

1. श्रीमती मीराबाई अहिरवार पत्नी श्री काशीराम अहिरवार, सदस्य जिला पंचायत टीकमगढ़ , निवासी ग्राम कुंवरपुरा , तहसील व जिला टीकमगढ़.

2. श्री राकेश कुमार अहिरवार पुत्र श्री रामलाल अहिरवार, सदस्य जिला पंचायत टीकमगढ़, निवासी ग्राम पोस्ट जेवर, तहसील पलेरा , जिला टीकमगढ़.

3. श्रीमती मिथला आदिवासी पत्नी श्री प्रेमलाल आदिवासी, सदस्य जिला पंपचायत टीकमगढ़, निवासी ग्राम पोस्ट बैरवार, तहसील जतारा , जिला टीकमगढ़.

सामाजिक कार्यकर्ता-

1. श्रीमती छत्रपालसिंह तनय श्री महीपसिंह, सदस्य जिला पंचायत टीकमगढ़ , निवासी ग्राम सतरई बड़ेरा , तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ .

2. श्री परमलाल अहिरवार तनय श्री खुरखुशी अहिरवार सदस्य जिला पंचायत, टीकमगढ़, निवासी ग्राम काशीपुरा टौरिया तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ .

शासकीय सदस्य -

1. पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ .

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत टीकमगढ़.

3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग , टीकमगढ़ .

4. श्रम निरीक्षक टीकमगढ़ .

वित्तीय संस्था से संबंधित सदस्य

1. प्रबंधक लीड बैंक टीकमगढ़.

क्र. 2004-18 - भू- अभि. ब. श्र.स.मि.-2011.- श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , इन्दौर के पत्र क्रमांक 2-2- बंधक-आठ-04- 19410-37, दिनांक 13 जुलाई 2011 के अनुसार एवं बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम की धारा 13 ( 2) के अनुसार जिला टीकमगढ़ के बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु निम्नांकित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए, उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति टीकमगढ़ का पुनर्गठन किया जाता है:-

उपखण्ड टीकमगढ़ -

अध्यक्ष- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ .

अशासकीय सदस्य-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य-

1. श्री सुन्दर बाल्मीक, टीकमगढ़.

2. श्री शाहित खान वार्ड नं. 6, टीकमगढ़.

3. श्री हरगोविन्द आदिवासी, खिरिया.

सामाजिक कार्यकर्ता -

1. श्री वीरेन्द्र राय , लुकमान चौराहा , टीकमगढ़.

2. श्री अब्बास खान, एम.एल.बी. स्कूल के पीछे ढोंगा रोड, टीकमगढ़

शासकीय सदस्य-

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , टीकमगढ़.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़.

3. मण्डल संयोजक , आदिम जाति कल्याण विभाग , टीकमगढ़.

वित्तीय संस्था से संबंधित सदस्य-

1. शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक, टीकमगढ़.

क्र. 2004-18 - भू- अभि. ब. श्र.स.मि. 2011.- श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , इन्दौर के पत्र क्रमांक 2-2- बंधक- आठ- 04- 19410-37, दिनांक 13 जुलाई 2011 के अनुसार एवं बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार जिला टीकमगढ़ के बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु निम्नांकित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए, उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति जतारा का पुनर्गठन किया जाता है: - उपखण्ड जतारा-

अध्यक्ष- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जतारा .

3400

अशासकीय सदस्य-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य-

1. श्री जगदीश प्रसाद तनय मथुरा प्रसाद अहिरवार, निवासी वार्ड नं, 2 , लिधौरा .

2. श्री जमुना तनय तिजू सौर, निवासी बहारुताल.

3. श्री हल्का तनय दलपत सौर, निवासी गांधी ग्राम जतारा.

सामाजिक कार्यकर्ता-

1. श्री दयाराम तनय चतरे लोधी, निवासी नचौरा.

2. श्री दिनेश तनय छुट्टू अहिरवार, निवासी जतारा.

शासकीय सदस्य- य-

1. तहसीलदार जतारा.

2. तहसीलदार मोहनगढ़ .

वित्तीय संस्था से संबंधित सदस्य-

1. प्रबंधक, को- आपरेटिव बैंक, जतारा .

क्र. 2004-18 - भू- अभि. ब. श्र.स.मि. 2011.- श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , इन्दौर के पत्र क्रमांक 2-2- बंधक- आठ-04- 19410-37, दिनांक 13 जुलाई 2011 के अनुसार एवं बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अनुसार जिला टीकमगढ़ के बंधक श्रमिकों की पहचान , मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु निम्नांकित सदस्यों के नाम समाविष्ट करते हुए, उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति निवाड़ी का पुनगर्ठन किया जाता है:-

उपखण्ड निवाड़ी-

अध्यक्ष- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निवाड़ी.

अशासकीय सदस्य-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य–

1. श्री सियाराम आदिवासी शक्ति भैंरों.

2. श्री सुरेन्द्र खटीक पृथ्वीपुर.

3. श्रीमती इन्द्रादेवी अहिरवार देवराखेरा .

सामाजिक कार्यकर्ता-

1 . श्री अनुराग चतुर्वेदी बाइपास निवाड़ी

2. श्री राहुल मिश्रा सिमरा .

शासकीय सदस्य-

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , निवाड़ी.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

[भाग 1 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत निवाड़ी.

3. मंडल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग , टीकमगढ़ .

वित्तीय संस्था से संबंधित सदस्य-

1. प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा निवाड़ी.

रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 67-7-09- तीन - 1386.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पीपलरांवा , जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 11 जुलाई 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक भाग 1 ]

10 अगस्त 2009 तक सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पत्र दिनांक 13 अगस्त 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 सितम्बर 2009 को जारी कर , संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के माध्यम से दिनांक 28 नवम्बर 2009 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय को नोटिस दिनांक 28 नवम्बर 2009 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 दिसम्बर 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 दिसम्बर 2009 द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 सितम्बर 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 5 सितम्बर 2010 को कराई गई. किन्तु अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी के डाक से दिनांक 10 सितम्बर 2010 को प्राप्त मूल व्यय लेखे आयोग द्वारा जांच हेतु कलेक्टर को भेजे गये . संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2011 में प्रतिवेदित किया है कि मूल व्यय लेखे के साथ अभ्यर्थी द्वारा मूल व्हाउचर्स स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न नहीं किये गये हैं तथा व्हाउचर्स की छायाप्रति संलग्न की गई है. लेखे के प्रोफार्मा " ग " शपथ - पत्र की पूर्णता नहीं की गई है तथा

3401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

सक्षम अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नहीं किया गया है . विलंब से लेखे दाखिल किये जाने के संबंध में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . अतः संयुक्त कलेक्टर द्वारा व्यय लेखा स्वीकार्य योग्य नहीं बताया है . उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुगन पति जगदीश मालवीय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पीपलरांवा, जिला देवास का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 02 ( दो ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 67-254-10-तीन- 1401.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र 3402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री सुमन श्रीवास्तव ( जग्गा भाई ) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् मैहर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था . किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पत्र क्र. 594- स्था. निर्वा.नपा . 2009-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुमन श्रीवास्तव ( जग्गा भाई ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव ( जग्गा भाई ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सुमन श्रीवास्तव ( जग्गा भाई ) को नोटिस दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था . अभ्यर्थी के अभिकर्ता श्री राजकुमार श्रीवास्तव ( राजू भाई ) ने विहित समयावधि में दिनांक 20 अप्रैल 2010 को एक अभ्यावेदन आयोग को प्रेषित किया, जिसमें लेख किया कि " यह कि श्रीमान आपके द्वारा जो नोटिस मुझ अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता को भेजी गई है व पूर्व में भी जो नोटिस प्राप्त हुई थी, जिसे मैं अपने निर्वाचन व्यय लेखा की छायाप्रति आपकी सेवा में (by post) जरिये डाक द्वारा भेजा था सो प्राप्त हुई या नहीं. यह कि श्रीमान व्यय लेखा प्रस्तुत करने जाते वक्त मुझ प्रार्थी का एक्सीडेन्ट मोटर साइकल से हो गया था. यह

[भाग 1 कि श्रीमान उक्त प्रत्याशी सुश्री सुमन श्रीवास्तव जो कि नगरपालिका के चुनाव मैदान थीं , उस वक्त वह पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं. यह कि श्रीमान एक्सीडेन्ट हो जाने की वजह से ओरीजनल व्यय लेखा पुस्तिका गुम हो गई थी.

उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर , सतना से अभिमत चाहा गया, जिसके पालन में कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 9 जून 2011 में लेख किया गया कि- अभ्यर्थी के अभिकर्ता के अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया. परीक्षण में यह पाया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति व नियत तिथि में प्रस्तुत करने में असफल रहने के संबंध में अभ्यावेदन में उल्लेखित कारण समाधान कारक प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सीडेन्ट/बीमारी के संबंध में अभिकर्ता/ अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के प्रमाणित अभिलेख व चिकित्सा प्रमाण- पत्र आदि अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है. इसी अनुक्रम में निर्वाचन व्यय लेखा आयोग को डाक से भेजे जाने की पुष्टि के संबंध में भी कोई प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 2 अगस्त 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 26 जुलाई 2011 को हुई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुमन श्रीवास्तव ( जग्गा भाई ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् मैहर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./-

(सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

3403

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

प्र. क्र. 26 - अ - 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) चन्दला

(4) 7.425

(3) बसंतपुर

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौंड़ी.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन .

3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

(

प्र. क्र. 30- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.540 (2) चन्दला

(3) धरमपुर

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .

( 3404

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 31 - अ--82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(3)

रनमऊ

(4) 1.100 छतरपुर

(2) लौंड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा 2

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की रतनपारा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की रतनपारा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 4.172 (1) छतरपुर

(2) लौंड़ी

(3) देवीखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 45- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.750 (1) छतरपुर

(2) लौंड़ी

(3) देवपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की देवपुर माइनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की देवपुर माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .

भाग 1. ]

3405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 46 - अ- 82--2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4)

1.980 (2) लौंड़ी

(1) छतरपुर

गुढ़ा

योग : 1.980

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की गुढ़ा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की गुढ़ा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 47 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 3.960 चन्दला

(3) नगरौली

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की नगरौली माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नगरौली माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 53 - अ- 82-2010-11.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.750

(3) मुड़ेरी

(1) छतरपुर

(2) लौंड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की मुड़ेरी माइनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की मुड़ेरी माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

3406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 54 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.200 लौंड़ी रतनपारा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौंड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना की रतनपारा माइनर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की रतनपारा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.

(

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 23 अगस्त 2011

प्र. क्र. 02- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीहोर

दौराहा

1.249 श्यामपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

दौराहा बाईपास पहुँच मार्ग निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग, सीहोर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दौराहा बाईपास पहुँच मार्ग निर्माण.

(3

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. -अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने नम्बर ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

1.303 सीहोर श्यामपुर चौकी

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरखेड़ा खरेट पहुँच मार्ग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग, सीहोर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरखेड़ा खरेट पहुँच मार्ग निर्माण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 29 अगस्त 2011

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

जिजगांव

पन्ना अमानगंज

निजी भूमि 3.600 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.100 हे . कुल रकवा 3.700 हे .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3408

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 151 - अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -- जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) पन्ना

निजी भूमि अमानगंज बरबसपुरा

6.500 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.250 हे . कुल रकवा 6.750 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डोभा जलाशय योजना का नहर निर्माण डूब क्षेत्र बड लाई निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 165 - अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) पन्ना

रैगढ़

देवेन्द्रनगर

निजी भूमि 6.52 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.92 हे. कुल रकवा 7.44 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 177 - अ- 82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भाग 1 ]

3409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) पन्ना

(3) मंहगवाखुर्द

अमानगंज

निजी भूमि 1.383 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 हे. कुल रकवा 1.383 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 178- अ-82- वर्ष 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) अमानगंज

(3) द्वारी

निजी भूमि 6.706 हे . एवं शासकीय भूमि रकवा 2.675 हे . कुल रकवा

9.381 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

जसवंतपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 179 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) अमानगंज

(3) विक्रमपुर

निजी भूमि 44.166 हे . एवं शासकीय भूमि रकवा 11.920 हे. कुल रकवा

56.086 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) जसवंतपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, (5) जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 180 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) पन्ना

(3) जसवंतपुर

अमानगंज

निजी भूमि 107.807 हे . एवं शासकीय भूमि रकवा 000.000 हे . कुल रकवा 107.807 हे .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) जसवंतपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. 4422- भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

रतलाम

रावटी डाबरी

(4) 10.78

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

डाबरी तालाब निर्माण के अन्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

रतलाम , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. 4457 - भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

रतलाम

बाजना 1. खोरा

2. ठिकरिया

16.53 0.28 योग : 17.28

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम.

भण्डारिया तालाब एवं नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण .-अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4460 - भू-अर्जन- 2011 -प्र. क्र. 11 -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रतलाम सैलाना

11.54

1. घोड़ादेह

4.67

2. सोमारूडीखुर्द

3. इन्द्रावलखेड़ा 5.68 योग : 21.89

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम.

चावड़ा खेड़ी तालाब के शीर्ष निर्माण के अन्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम , दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. 4506 - भू-अर्जन-2011- प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - 3412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) रतलाम

(2) रावटी

(3) डाबरी

02.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,

(6) डाबरी तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

रतलाम.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्र. 07- अ-82-11-12-482 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 4.56 (1) देवास

(2) टोंकखुर्द

(3) बुदासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

बुदासा तालाब नहर में जल संसाधन देवास.

आने वाली भूमि.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

देवास , दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-545- प्र. क्र. 06-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 2.03 (1) देवास

(3) जनोली बुजुर्गकलॉ

(2) टोंकखुर्द

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , देवास.

(6) बुदासातालाब के फीडर चेनल मेंआने वाली भूमि ग्राम जनोली बुजुर्गकलों की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

3413 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र.- क्यू- भू- अर्जन- 2011-3074 से 3079.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(3) पारागढ़

(1) शिवपुरी

(2) कोलारस

(4) 38 56

(5) 0.15 0.23

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

(7) पारागढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु.

0.38

कुल योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- क्यू- भू- अर्जन- 2011-3080 से 3085.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं.

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(7) (2)

(1) शिवपुरी कोलारस

(3) डोंगरपुर

पारागढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु .

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

(5) 0.10 0.23 0.28

(4) 566 567 568 569

0.20

0.81

कुल योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3414

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र.- क्यू- भू- अर्जन- 2011-3086 से 3091.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम (1) (2)

(3) शिवपुरी कोलारस शेरगुढ़ा अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकबा (हे. में)

(4)

(5)

56

0.05

60

0.06

(7) कूड़ा पाडौन तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी

0.08

62

0.04

63

65

0.08

166

0.16

168

0.01

198

0.07

0.06

199

200

0.05

0.16

201

202

0.19

0.03

203

योग .. 1.04

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- क्यू- भू- अर्जन- 2011-3092 से 3097.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम (1) (2)

शिवपुरी कोलारस

(3) गुगवारा अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं .

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(5)

(4)

1/2

0.11 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

0.09

3/3

(6) संभाग शिवपुरी

3/4

0.25

(7) पिसनहारी की टोरिया तालाब के नहर निर्माण हेतु.

0.25

3/6

0.08

9/1

32/1/3

0.11

0.20

32/3/1

33/1

0.15

33/2

0.11

36

0.17 3415 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1) (2)

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)

37

0.22

215

0.130

219

0.14

0.01

220/1

221

0.01

222/1

0.01

223

0.01

224

0.10

0.02

225/2

232

0.08

233/1

0.14

0.12

233/2

234

0.02

237/1

0.45

251/1

0.04

0.02

230/6

योग 3.04

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्र.- 1742 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

खसरा नं .

का वर्णन जिला तहसील/तालुका

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

(4)

(3)

(7)

(6)

(5)

करैरा

अंबारी

145

0.01

शिवपुरी

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत

143

0.53

लघु सिंचाई योजना

147

0.23

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 दतिया.

149

1.89

का निर्माण कार्य ( डूब

148

0.62

कासना नाला तालाब क्षेत्र) .

144

0.40

205

0.50

204

0.69

1.17

203

194

1.70

146

2.59

189

0.24

154

1.15

139

0.33

150

1.04

207

0.87

208

1.22

202

0.20

0.10

201 3416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1) (2)

(3)

(4) करैरा

अम्बारी

199 शिवपुरी

198

197

196

192

191

441

456

435

436

188

442

187

186

184

183

182

180

179

178

177

176

175

174

172

171

168

445

173

449

185

391

392

181

157

158

159

160

641

156

161

165

162

163

167

169

170

493

393

377

492

490

425

467

466

429 (5)

(7)

(6)

0.05

0.18

0.23

0.26

0.28

0.29

0.54

0.10

0.26

0.16

0.72

0.02

1.08

1.54

0.54

0.40

0.58

0.26

0.08

0.12

0.09

0.22

0.03

0.16

0.20

0.14

0.03

0.15

0.16

0.01

0.58

0.08

0.08

0.85

0.04

0.06

0.25

0.29

0.04

0.05

0.06

0.50

0.14

0.05

0.01

0.05

0.22

0.02

0.10

0.06

0.10

0.04

0.09

0.07

0.07

0.14 भाग 1 ]

3417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(3)

(1)

(4)

अम्बारी

106 शिवपुरी करैरा

110

111

452

430

431

103/1

451

450

115

469

446

432

447

444

457

539

474

214

238

475

476

477

521

383

374

541

406

116

423

424

384

426

428

433

389

390

381

379

378

380

210/1

237/1

211

212

244/2

385

236/1

210/2

382

209

244/1

375

373

117

240

243

(7)

(5)

(6)

0.08

0.98

0.18

0.05

0.09

0.06

0.16

0.05

0.03

0.69

0.08

0.29

0.04

0.07

0.13

0.30

0.01

0.13

0.23

2.22

0.05

0.08

0.21

0.07

0.20

0.14

0.20

0.30

0.06

0.06

0.09

0.12

0.05

0.11

0.04

0.05

0.08

0.20

0.14

0.04

0.18

0.24

0:10

0.51

0.25

0.08

0.08

0.12

0.83

0.18

0.18

0.20

0.16

0.10

0.08

0.47

0.85 3418

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1) (2)

(3)

(4)

अम्बारी

241 करैरा

शिवपुरी

213

239

228

224

223

222

219

218

277

282

283

286

107

103/2

102/1

113

114

118

124

126

127

128

129

130

132

133

134

136

137

3/1/4

3/2

3/1/3

141

237/2

236/2

481

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.08

2.52

2.54

0.25

0.15

0.35

0.25

0.20

0.10

0.27

0.04

0.06

0.06

0.08

0.03

0.21

0.49

0.37

0.21

0.23

0.60

0.25

0.25

0.02

0.01

0.12

0.12

1.08

0.06

0.50

0.10

1.11

0.07

0.31

0.03

0.09

0.02

कुल योग 54.40

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 6 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 4- अ -82-2010-2011 - भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]

3419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन जिला

नगर/ ग्राम

खसरा क्रमांक

तहसील/ तालुका

कुल रकबा (हेक्टयर में)

(2)

(4) (1)

(3)

रायसेन गैरतगंज सुल्तानजहाँपुर

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक के प्रयोजन का स्वरूप (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा (हेक्टयर में )

(6)

(5)

अनुभाग अधिकारी , जलसंसाधन उपसंभाग, गैरतगंज.

टेहरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

अशासकीय भूमि का विवरण

1.558

254/1/1

0.498

266

0.304

245

0.684

244

2.614

0.910

230

1.214

218/1

6.811

219

221

2.351

276/3,

213,

212, 211 , 1.214

210, 209,

276/4, 213

212, 211 , 1.760

210, 209, 208

276/5 , 213

212, 211 , 0.542

210,209 ,

264/1/4 1.586 243 208 208

183/1/1 2.288

201

1.680

184/2/1/2 0.506

कुल रकबा

0.029

0.450

0.017

0.011

0.047

0.100

0.041

0.207

0.219

0.083

0.136

0.083

0.041

0.261

0.118

0.148

1.991 3420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

शासकीय भूमि का विवरण

265

0.162

267

0.036

271/242 0.458

0.277

198

197

0.223

200

0.324

241

0.559

कुल रकबा

0.011

0.014

0.012

0.059

0.011

0.023

0.023

0.153

नोट. ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

क्र. 26- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) डबरा

ग्वालियर

बांसी

3.75

योग 3.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम बांसी की भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. -अ- 82-10-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 3421 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) ग्वालियर

0.85

डबरा उदलपाड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम उदलपाड़ा की भूमि काअर्जन.

योग

0.85

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. 28 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

ग्वालियर ग्वालियर

8.30

डबका

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक -2 जिला ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीगनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम डबका की भूमि का अर्जन.

योग 8.30

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 29- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(4)

(6)

(5)

ग्वालियर

1.62

ग्वालियर सिरसौंद (3)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 जिला ग्वालियर.

की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम सिरसौंद की भूमि का अर्जन. सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर योग

1.62

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3422

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. 30- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 )

छौंदी (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.04

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 जिला ग्वालियर. (5)

योग ..1.04

(6) सिंध परियोजना (द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीगनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम छौंदी की भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 31 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 )

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 3.16

(2) ग्वालियर

(3) गनपतपुरा

(1) ग्वालियर

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 जिला ग्वालियर.

योग ..3.16

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीगनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम गनपतपुरा की भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.24

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर सकतपुरा (3)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 जिलाग्वालियर.

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम सकतपुरा की भूमि का अर्जन.

योग 4.24

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गुना, दिनांक 9 सितम्बर 2011

प्र. क्र.- 06- अ- 82-2010-11-394.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड्ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन जिला तहसील

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

खेडीकला (1) गुना

(2) कुंभराज

(3) मजरा पागडीघाटा एवं वंडावर्डा (4)

488

0.290

0.355

512/2

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़

(6) पागडीघाटा तालाब सिंचाई निर्माण योजना.

489

0.038

493

0.825

490/1

0.131

490/2

0.392

0.324

491

0.009

486

487

0.185

484

0.168

483

0.155

482/2

0.071

2.000

436/1/2

0.207

429/5

0.627

513/2

5.777

कुल योग..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-07- अ-82-2010-11-395.--2010-11-395.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड्ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2)

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1) गुना

(2) कुंभराज

(3) भोगीपुरा

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ .

(6) सोल्यावेह सिंचाई तालाब निर्माण योजना.

(4)

29

0.070

41/14

0.145

41/6

0.260

कुल योग . .0.475

(

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

3424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. 3- अ- 82-2010-11-396.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1) गुना

(2) कुंभराज

(3) भोजपुरा

(4) 94/5 0.600 94/6 0.600 94/8 0.650 94/9 0.700 94/10 0.627 94/11 0.418 कुल योग 3.595

कार्यपालन यंत्री, जल (5) संसाधन संभाग , राघौगढ़

(6) भोजपुरा तालाब सिंचाई योजान्तर्गत वेस्ट वियर/नहर निर्माण.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र.- 11-अ-82-2010-11-397. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

(4) (1) गुना

(2) कुंभराज

(3) वीरपुर

11/2/1

24/122

110/1 0.680 83 0.157 78/5/ 1क 0.523 78/5/ 1 ख 0.522 78/5/2 1.045 78/6/1 0.366 78/6/2 0.366 78/4 1.463 55/3 1.500 55/2 0.784 23 2.006 24 1.672 16/1 0.314 17/2 0.470 18/1/2 0.418 21 1.588 0.052 13.968

कुल योग रकबा (हेक्टर में )

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़

(6) बिरयाई जलाशय लघु सिंचाई योजान्तर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र.

0.042

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

भाग 1 ]

3425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. - 12 - अ- 82-2010-11-398.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सर्वे नम्बर

(4) (2)

(3)

4

भमावद

(1) गुना कुंभराज

5

14

15

16/1

16/2/1

17

3/2/5

16/2/2

295/2

297

298

45/2

44

301/1/1

302

304

310

313

314

318/1

321

325/4

42

कुल योग धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा (हेक्टर में )

(5)

(6)

0.147

0.137

बिरयाई तालाब योजान्तर्गत (LBC &RBC) नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ .

0.220

0.042

0.093

0.065

0.044

0.127

0.065

0.147

0.063

0.100

0.147

0.137

0.105

0.085

0.264

0.127

0.127

0.127

0.045

0.242

0.022

0.011

2.689

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. - 13 - अ-82-2010-11-399.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर )

सर्वे नम्बर

रकबा

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टर में )

(2)

(4)

(5)

(6)

103/1

0.200

(3) जटेरी

(1) गुना चॉचौड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल

102/2/1

0.060 संसाधन संभाग , राघौगढ़ .

0.040

102/2/2

जटेरी तालाब/नहर निर्माण योजनान्तर्गत शेष भूमिओं का अर्जन.

84/3/2

0.140

322

0.160

319/1 घ

0.111

35/373/2

0.124

338/2

1.078

339/1

0.800

1.000

340/394/1

368/3

0.456

4.169

कुल योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 12 सितम्बर 2011

पत्र क्र. 1472 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

3427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.342 रीवा त्योंथर

भगवानपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योँथर उद्वहन योजना के शीर्ष कार्य ( राइजिंग मेंन ) में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. 5 - अ - 82-2010-11 - भू.अ.अ. - 11 - सात - 1 - सात-1 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) मझौली

(4) 0.34 (1) जबलपुर

(3) ग्राम- पड़वार प. ह. नं . 43, नं. बं. 399 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 4, सिहोरा.

मझौली शाखा नहर की कुसमी वितरण नहर निर्माण. हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3428

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर , दिनांक 14 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 2 - अ-82-10-11 क्र. भू-अर्जन चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) मन्दसौर

(4) 2.02

(3) सोमिया

मल्हारगढ़

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सोमिया तालाब से नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र.-10- पत्र क्र. 362 - भू-अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में ) (1) सतना

(3) कन्हवारा

0.715 (4) (2) मैहर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा . सभांग , क्र. 7, सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. 1989 - वाचक- प्र. क्र. 19-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

(1) धार

(3) छितरी

मनावर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 6.073 धारा 4 की उपधारा ( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

औंकारेश्वर उद्वहन नहर कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -20, मण्डलेश्वर.

परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1995 - वाचक - प्र. क्र. 20- अ - 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) धार

मनावर

(4) 7.607

(3) कालीबावड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2001 - वाचक- प्र. क्र. 21- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) धार

7.815 मनावर

(3) करोंदिया बुजुर्ग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

3430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

[भाग 1 क्र. 2007 - वाचक- प्र . क्र. 22- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1) धार

(2) मनावर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.500

(3) रणदा

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , धार भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2013 -वाचक- प्र . क्र. 23- अ- 82-2010-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) धार

(2) मनावर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.850

(3) प्रतापपुर दाभ्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू- अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2019 -वाचक- प्र. क्र. 24-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) धार

(2) मनावर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.300

(3) साकल्दा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 2830-2011 - अनु. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- थांदला

(ग) ग्राम का नाम- भीमकुण्ड

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टर. ( नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित रकबा ).

सर्वे नम्बर

नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

79

0.05

116

0.15

117

0.15

128

0.23

132

0.15

133

0.20

142

0.13

140

0.07

233

0.09

234

0.10

235

0.07

236

0.01

योग .. 1.40

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-ग्राम भीमकुण्ड में खोखरखांदन तालाब निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में किया जा सकता है .

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 01 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 30 अगस्त 2011

क्र. भू-अर्जन- 2011-246.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- शुजालपुर

(ग) ग्राम- मेहरखेडी

(घ) क्षेत्रफल-0.533 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.314

615/2

615/1

0.146

574/1

0.073

योग . 0.533

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मेहरखेड़ी कालापीपल मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन- 2011-248.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- शुजालपुर 3432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

( ग) ग्राम- डुंगलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.337 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

(हेक्टर में)

(1)

(2)

137/3

0.337

योग 0.337

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - जेठडा तालाब सिंचाई योजना क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. 7515 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बण्डा

(ग) ग्राम- पनारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

2/1

0.20

2/2

0.08

[भाग 1

(2)

(1)

3

0.08

76

0.06

77/1

0.14

0.15

77/2

0.05

78

0.05

79

0.07

80

0.13

81

0.03

375/1

375/4

0.05

0.20

376

0.10

381

0.15

382

383

0.03

384

0.09

0.08

385

0.03

387

388/1

0.50

388/2

0.20

72

0.08

0.06

75

योग .. 2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 7515 - भू-अर्जन11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - बण्डा भाग 1 ]

3433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(ग) ग्राम- पजनारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.94 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1214

0.09

1215

0.01

1216

0.12

1217

0.70

1218

0.24

1219

0.06

1221

0.07

1222

0.18

1230

0.07

1231/1

0.02

1231/2

0.05

1233

0.21

1234

0.04

1236/1

0.20

1236/2

0.42

0.01

1238 , 1239

1272/2

0.02

1273

0.08

1274

0.06

1275

0.10

0.15

1276

1277

0.16

1278

0.11

1279

0.20

1282

0.09

1286

0.45

1290

0.48

1306

0.06

0.04

1307, 1308

1312

0.45 योग . 4.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है - बीला फीडर नहर योजना के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 7 सितम्बर 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. 61-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पंधाना

(ग ) ग्राम- अर्दलाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.80 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

99

0.05

73

71

0.14

70

0.15

0.24

68

67/1

0.62

67/2

4.00

0.29

64

0.20

181

2.26

182

1.80

183/1

1.86

183/2

183/3

2.10

183/4

1.53

184/1

1.78

1.78

184/2

3.37

185

186

0.40

0.56

188

1.10

191

0.40

192

2.07

194

0.25

226/1

226/2

0.75 योग .. 27.80 3434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अंतर्गत अर्दला सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध, स्पील एवं एप्रोच एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 8 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 05- अ- 82-2010-11- कले.-388.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील - गुना

(ग ) नगर/ ग्राम- बेहटाघाट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हेक्टर.

खसरा सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.430

410/1/1 - त्र में से

योग .. 0.430

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुना नगर की जल प्रदाय योजनान्तर्गत सिंध नदी पर एनीकट निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. 1438 - भू-अर्जन-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम- अबेर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.238 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

1126

0.045

0.303

1911

0.301

1913/2

0.040

1645

0.050

1644

0.081

1640

0.040

1639

0.370

1634

0.040

1339

0.368

3655

0.040

1287

0.020

1086

0.140

1132

0.050

566

0.202

553

0.320

308

0.250

307

0.004

337

0.008

344 भाग 1 ]

3435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(1)

0.060

443

3523

0.008

3605

0.080

932

0.242

927

0.202

511

0.004

388

0.008

2846

0.101

2524

0.121

2538

0.061

2493

0.040

0.020

2223

2521

0.040

1943

0.098

1829

0.030

307

0.210

2397

0.090

3418

0.075

2500

0.072

0.004

2536

योग .. 4.238

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1440 - भू-अर्जन- 06-07. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- कोटर कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 14.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

172

0.092

0.574

96/ 1ख

0.034

147/1

269/5

0.140

0.836

3126/1

0.260

3126/2

0.168

3126/3

0.024

3126/4

0.012

3171

0.202

3346

1.83

3396

0.080

4632

0.055

3586

0.017

3491

0.114

3499

0.045

2583

0.048

3585

0.016

3575

0.328

3572

0.020

3574

0.022

4667

0.660

3735

0.501

3737

0.081

3734/3

0.174

3766

0.171

3501

0.223

3596

0.268

3075

0.128

3058

0.040

1157

0.008

1915

0.154

1679

0.004

1675

0.054

1674

0.036

1673

0.064

4281

0.210

4359

0.006

4279

0.288

4356 3436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(1)

0.120

4261

4265

0.016

4239

0.035

4233

0.008

3830

0.307

4635/2

0.004

0.392

3831

3837

0.049

3740

0.134

0.006

3838/1 ग

0.134

3838/ 1 क

0.057

3838/1 घ

3838/ 1 ख

0.042

0.004

3849

0.044

3840

0.004

3843/2

0.008

3904

3901

0.010

0.065

3906

0.067

3905

0.013

3956

0.010

4098

0.072

4114

4137

0.004

0.125

313/2

120/2

0.316

0.315

120/1

1.715

3128

3129

0.635

1.747

3130

3752

0.374

3397

0.077

3569

0.064

योग .. 14.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 12 सितम्बर 2011

पत्र क्र. 1458 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम- चुनरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.559 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा खसरा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.027

174

0.075

175

0.054 176

0.030

179

0.059

181/1

0.039

181/2

0.045 191/1

0.058 191/3

0.038 191/4

0.030 193

0.020 194/1

0.030 194/2

0.075

195/2

0.117 197

0.028 234/3

0.055

234/4

0.044 239

255

0.016

0.013 256

0.100 257

0.010 260/1

0.036 261/1

0.019 261/3

0.090 262

0.210 263 भाग 1 ]

3437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(1)

0.022

266/1

267/1

0.054

268

0.143

271/1

0.065

271/2

0.061

271/3

0.150

0.072

272/1

272/2

0.072

0.060

272/3

314/1

0.230

315

0.090

316

0.281

372

0.252

374

0.345

375

0.330

योग .. 3.545

( ब ) शासकीय भूमि

180

0.010

0.004

192

योग .. 3.559 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1460 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

( ग ) ग्राम- टिकुरी पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.526 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.030

36

0.080

37

0.888

38/1

0.315

38/2क

0.149

38/2ख

0.355

38/2 ग

0.290

38/2घ

0.215

38/2 ङ / 1

0.021

43

0.099

44/2

0.054

45

योग .. 2.496

(ब ) शासकीय भूमि

0.030

21

योग .. 0.030

कुल योग .. 2.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1462 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर 3438

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(ग ) ग्राम- सोहागी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.408 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा क्रमांक

(हे . में)

(2) (1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि 82

0.225 83

0.090 365/1

0.020 365/2

0.020 365/3

0.020 365/4

0.020 366/1

0.024 366/2

0.025 368/2

0.060 370

0.045 540/2

0.067 565/2

0.010 566/1

0.225 568

0.300 570

0.189 571/1ख

0.195 571 /1 क

0.195 573/1 क

0.050 573/2

0.132 574

0.018

0.009 576/2

584/2

0.192

0.040 585/2क

586/1

0.492 587/3

0.235 587/3 क

0.005

0.384 593/1

595/1

0.300

0.300 595/ 1 ग

596

0.393

0.010 597

598/2

0.285 599/1

0.420 671

0.160 674/1

0.522 674/1क

0.156 680/1

0.183 680/2

0.186

0.186 680/3

योग . 6.388

(2)

(1)

(ब ) शासकीय भूमि

0.450

369/1

540/1

0.067

0.035

572

0.181

669

0.080

670

675

0.090

0.460

676/1

0.048

678

0.609

681

योग .. 2.020

कुल योग .. 8.408

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली नजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1464 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- भगवानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.861 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हे. में) क्रमांक

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.024

254/1

0.244

255

256

0.103 भाग 1 ]

3439

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1)

(2)

257

0.087

258

0.087

0.108

259

265

0.025

267

0.070

270

0.060

278

0.016

योग .. 0.824

( ब ) शासकीय भूमि

253

0.001

266

0.012

269/1

0.024

योग .. 0.037

कुल योग .. 0.861

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1466 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम- मझगवां

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.224 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

( अ) निजी पट्टे की भूमि

336

0.096

(2)

(1)

337/1

0.131

0.204

337/2

0.200

339/1

0.153

339/2

0.120

344

345

0.090

0.300

380

0.636

402

0.108

405/4

0.060

405/6

0.051

405/7

410

0.025

0.026

411

0.065

412

0.030

413/1

0.118

413/2

0.096

547/1ख

0.096

547/1क

0.096

547/4

549/1

0.180

0.144

554/1

0.120

554/2

0.324

555

0.117

563/1

0.147

563/2

योग .. 3.733

( ब ) शासकीय भूमि

0.096

343

0.048

347

409

0.323

0.024

553

योग .. 0.491

4.224

कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

पत्र क्र. 1468- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- पुरवा

( घ) लगभग क्षेत्रफल 1.293 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा क्रमांक

(हे. में) (1)

(2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

218/1/3

0.344

219

0.240

222

0.049

223

0.288

227

0.130

229

0.212

योग 1.263

( ब ) शासकीय भूमि

224

0.015

231

0.015

योग .. 0.030

कुल योग .. 1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 1470 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम - रक्सहा कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.466 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

114/1

0.040

0.144

114/2

0.084

114/3

117

0.120

0.120

118

120

0.120

121

0.043

122

0.237

0.041

123/1

0.008

139

0.169

144

0.027

145

146

0.420 147/2

0.385

0.052 148

150

0.036

0.277

151

0.204 152

0.023 157/1

0.296

158

0.192 180

0.095 187

188/1

0.023

0.022 188/2

189/1

0.041

0.051 189/2

0.079 210

0.022 252/2

योग .. 3.371 भाग 1 ]

3441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1)

(2)

(ब ) शासकीय भूमि

135

0.049

156

0.025

211

0.021

3.466

कुल योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 12 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 6,7, 8, एवं 9-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- सिमरघान

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.150 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-सिमरघान

151/1/3

0.062

151/1/2

0.019

(2)

(1)

0.006

147/1

147/2

0.182

0.001

147/3

0.205

141

139/1

0.145

142/1

0.006

0.009

137/3

0.005

142/2

137/1

0.180

0.015

136

0.113

126

128

0.145

127

0.091

125/1

0.027

125/2

0.048

125/3

0.059

0.102

109/1

107

0.059

0.048

105/2

106

0.102

89

0.113

0.059

90

92

0.280

0.172

95/2

54

0.118

0.243

55

0.009

57

0.172

58

0.015

61

योग . 2.810

ग्राम-सपली

0.018

221/1

221/2

0.064

0.014

219

0.118

218/2

212

0.028

210

0.154

0.176

127

126

0.061

121

0.090

0.208

123/1 3442

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2) (1)

123/2

0.080 178/1/1

0.005 77

0.005

0.102 70/2/1

0.060 70/1

0.010 72/2/2

0.059 73

82/5

0.345 100

0.021 101

0.010 98

0.221 97/2

0.264 97/1

0.189 98/2

0.140

योग .. 2.442

ग्राम- रमखिरिया 102

0.180 91

0.019 96/1

0.086 96/2

0.173

0.050 98

0.021 99

54

0.010 47/1

0.018 48/1

0.036 48/2

0.280 44

0.015

0.194 49

50

0.002 52

0.302 51

0.032 53/1

0.069 22

0.288 16

0.295 13

0.144 05

0.115 06

0.180 01

0.007 160

0.005

0.003 163

161/2

0.135 153/3

0.108 152

0.018 141

0.118

(2)

(1)

139

0.108

0.127

137/1

0.127

137/2

0.172

127/1/2

0.009

127/3

0.021

117

0.116

118/2/2

0.013

127/2

0.056

127/4

0.036

118/2/3

0.054

127/1/1

0.010

126

0.069

114/2

0.027

115/2

0.035

116/2

3.883

योग

ग्राम -बरुअल

0.043

860

0.016

861

0.057

862

0.057

863

0.029

900/3

0.031

900/2

0.063

900/1/1

0.064

892/3

0.065

892/4

0.031

893

0.146

895

0.103

894/1

0.037

889/2

0.069

894/2/1

0.014

889/1

0.078

889/3

0.129

896

1.032

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3443

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 03 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम -मानकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.800 हेक्टर.

( 1 ) निजी भूमि-0.800 , ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

116/2

0.057

116/19

0.096

118

0.218

282/23

0.153

284

0.102

285

0.084

286

0.090

योग .. 0.800

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जा रही भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा

(ग ) नगर/ग्राम-खिरिया खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.398 हेक्टर.

(1 ) निजी भूमि-3.398 , ( 2 ) शास. भूमि- निरंक.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.076

95/27

0.243

95/42

0.050

95/28

0.046

95/39

95/11

0.022

0.070

95/12

95/13

0.065

95/20

0.035

0.080

95/22

95/24

0.035

0.102

95/21

0.092

96/4/2

0.102

95/38

105/1/1

0.618

0.096

105/1/2/2

0.140

105/2

0.140

108/2, 108/4

0.089

108/5 , 108/6 , 108/7

0.088

115/4

141/1

0.192

141/2

0.218

0.101

143/4 , 143/5 , 143/6

0.054

143/21 , 143/22

143/17

0.029 3444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(1)

(2)

143/23 , 143/24

0.060

0.025

143/13/2 , 143/15/2

143/12

0.154

143/20

0.050

143/13/1

0.022

143/15/1

0.022

143/2

0.070

94

0.040

225

0.064

226

0.032

149

0.076

योग .. 3.398

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) अर्जित की जा रही भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. 01 - अ- 92-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- राजपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 14.31 हेक्टेयर.

खसरा क्र .

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.12

419

0.16

366 min

0.60

367 min

0.14

366 min

365

0.10

434 min

1.10

0.80

434 min

0.80

434 min

0.80

434 min

0.80

434 min

0.40

434 min

0.40

434 min

0.42

434 min

0.50

434 min

0.36

434 min

0.60

434 min

0.74

435

0.92

436

437

1.49

0.18

439

0.51

438 min

0.51

438 min

0.07

440

0.54

441

0.70

442

0.55

443

योग . 14.31

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कासना नाला निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. 02- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - दतिया

(ग ) ग्राम- सुमावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.96 हेक्टर.

खसरा क्र.

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

49

0.33

52

0.31

53

0.46

46

0.12

45

0.08

44

0.17

54

0.09

55

0.04

57

0.37

58

0.38

59

0.17

67

0.03

119

0.18

121

0.35

60

0.82

61

0.06

(2)

(1)

0.40

393

0.27

380

0.45

120

0.36

62

0.55

129

0.41

131

1.00

127

0.25

65

0.33

69

0.22

118

117

0.14

0.36

116

0.59

125

1.52

133

0.27

134

1.44

126

156

0.36

0.14

145

0.73

188

0.37

124

0.59

130

0.39

128

0.05

155

132

0.46

0.34

151

0.07

285

0.24

286

0.20

143

144

0.39

0.11

364

0.03

365

0.09

367

0.80

368 3446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(1)

375

0.13

0.13

376

377

0.09

378

0.15

146

0.40

147

0.48

148

0.18

152

0.58

0.20

153

141

0.18

391

0.40

140

0.40

392

0.87

379

0.19

381

0.16

383

0.69

0.45

289/2

362/1

0.80

363

0.06

362/2

1.08

360

0.41

366

0.06

374

0.18

373

1.15

371

0.27

372

0.08

370

0.05

1.39

369

0.25

354

0.26

359

0.15

361

352

0.21 योग .. 28.96

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कासना नाला निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील - दतिया

(ग) ग्राम-सनौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टर .

रकबा

खसरा क्र.

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.20

1015

1.42

1016

1.00

1017

0.18

1019

2.80

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कासना नाला निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 04- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील - दतिया

(ग) ग्राम - भागौर

( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.19 हेक्टर.

खसरा क्र.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.13

1980

0.24

1975 भाग 1 ]

3447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2011

(2)

(1)

1971

0.44

2.35

1968

1970

1.28

1969

0.26

1953/1

0.04

0.24

1953/3

1953/4

0.39

1951

1.45

1950

0.65

1949

1.55

0.04

1948/1

0.05

1948/2

0.08

1948/3

योग 9.19

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत गोपालपुरा नाला निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 05 -अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-खमैरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.89 हेक्टर .

खसरा क्र.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

569

0.05

567

0.03

568

0.10

570

0.52

571

1.22

572

0.22

573

0.18

586

0.48

587

0.65

588

1.33

589

1.80

(2)

(1)

0.76

594

0.28

595

0.84

597

596

0.04

598

0.26

1.05

599/1

0.05

599/2

2.30

600

0.03

619

0.45

602

621

0.94

623

0.09

0.12

630

0.29

615

0.67

616

1.70

614

0.22

645

0.13

644

0.26

647

0.76

650

0.32

624

0.08

612

0.35

533

0.30

534

564

0.10

0.74

622

626

0.18 योग .. 19.89

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत गोपालपुरा तालाब निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. 7088 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 3448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2011

अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - जुन्नारदेव

(ग) नगर/ग्राम- बेलियामऊताण्डी, प.ह.नं. 09, ब.नं. 412, रा. नि. मंडल- दमुआ.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला -0.010 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

88/3

0.010 योग .. 0.010

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पंचायत नवेगांव कलां द्वारा ग्राम- बेलियामऊ ताण्डी में निजीभूमि पर बनाये गये ग्राम पंचायत भवन भूमि खसरा नंबर 88/3 का रकबा 1.299 में से रकबा 0.010 हेक्टेयर की निजी भूमि जिस पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है , के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखि प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. 1783 - भू-अर्जन-2011 - प्र. क्र. 14- अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता कीघोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. 169- 5-कोर्ट - 2011 - इन्दौर, दिनांक 11 फरवरी 2011 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) कृषि भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां- (क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- मोयदा

(घ) कृषि भूमि का लगभग क्षेत्रफल- 1.465 हेक्टर.

(च) शासकीय भूमि पर स्थित संरचना 7 नग मकान

(क्षेत्रफल 546.83 वर्ग. मी. )

रिमार्क खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(3) (1)

0.465

2/2

1.000 1.465

योग ..

56.95 वर्ग मीटर 71/1 एवं 71/5

01 मकान

म. प्र. शासन बर्डी

195.00 वर्ग मीटर

01 मकान

71/1 एवं 71/5

म. प्र . शासन बर्डी

42.00 वर्ग मीटर

0.1 मकान

71/1 एवं 71/5

म. प्र. शासन बर्डी

32.00 वर्ग मीटर

01 मकान

71/1 एवं 71/5

म. प्र . शासन बर्डी

143.75 वर्ग मीटर

01 मकान

71/1 एवं 71/5

म. प्र. शासन बर्डी

7.13 वर्ग मीटर

01 मकान

71/1 एवं 71/5

म. प्र. शासन बर्डी

70.00 वर्ग मीटर 71/1 एवं 71/5

01 मकान

म. प्र . शासन बर्डी

546.83 वर्ग मीटर

07 मकान

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-09-23.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-09-23.38.Ordinary.