Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 28 October 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-10-28.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2011 - कार्तिक 6 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई- 5-544- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल को दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3789

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

3790

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 16-30-2011 -सात-2 ए.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत श्री रविशंकर पटले, संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है . श्री पटले , संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को उनकी अशोकनगर जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , किरण मिश्रा , अवर सचिव .

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 1-14-2011 - बयालीस ( 1 ) .- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचनां क्रमांक फा.स 37-3 - विधि-2010, दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा में पी.टी.आई. को सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt . Director of Physical Education तथा प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education पदनाम दिया गया है.

2. अतः तद्नुसार राज्य शासन द्वारा विभाग के अधीन समस्त इंजीनियरिंग तथा पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में कार्यरत पी.टी.आई. का नाम परिवर्तित करते हुए, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt . Director of Physical Education प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशि कर्णावत , उपसचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. R1462-07- बारह 1.- मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 7( 1 ) ( i ) (क) अनुसार परित्याग किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा , खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है : -

देशांश

अक्षांश

बिन्दु

(2)

(3)

(1)

खण्ड 1

1 24° 01 ' 45.00 " 81° 10 ' 00.00" 2 24° 03′ 39.00" 81° 14 ' 16.00 " 3 24° 04' 52.00" 81° 13 ' 49.00 " 4 24° 06 ' 45.00" 81° 18 ' 27.00"

81° 14 ' 48.20" 5

24° 03 ′ 57.30 "

24° 01 ' 15.80 " 81° 14' 47.40 " 6

81° 27 ' 57.80" 24° 08 ′ 57.80 "

7

8 24° 08 ′ 30.10 " 81° 27 ' 50.80 " 9 24° 08 ′ 31.70 " . 81° 28 ' 49.10 " 10 24° 06 ' 31.70 " 81° 28 ' 45.00"

खण्ड 2

11 24° 09' 43.00 " 81° 17 ' 12.00 "

81° 25 ' 00.80 " 24° 12' 47.50 "

12

13

81° 20 ' 00.00" 24° 09'00.00"

24° 08′ 49.20"

14

81° 20 ' 00.00 " 15 24° 06 ' 57.30" 81° 18 ' 21.80"

खण्ड 3

16 24° 12' 47.50" 81° 25 ' 00.80 " भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

17 24° 12 ' 54.70" 81° 29 ' 00.00" 18 24° 11 ' 53.90" 81° 29 ' 03.30 " 19 24° 11 ' 04.70" 81° 26 ' 11.80" 20 24° 10 ' 00.00" 81° 36 ' 11.50" 21 24° 10 ' 00.00" 81° 27 ' 47.40 " 22 24° 10 ' 11.11 " 81° 27 ' 47.40" 23 24° 10 ' 11.11 " 81 ° 28 ' 28.00 " 24 24° 07 ' 02.00" 81° 30 ' 00.00" 25 24° 14 ' 45.00" 81 ° 30' 00.00" 26 24° 12 ' 47.50" 81° 25 ' 00.80" इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" , 29 - ए, अरेरा हिल्स , भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. R1462-07- बारह 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 13th October 2011

No R1462-07 - XII - 1.- In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 182.50 km² out of 365 km² in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/ s Rungta Mines Limited, for the reconnaissance operations of Gold mineral , under reconnaissance permit , which has now been relinquished

3791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-

LATITUDE (2)

LONGITUDE (3)

PTS (1)

BLOCK 1

1

81° 10' 00.00" 24° 01 ' 45.00"

24° 03 ′ 39.00"

2

81° 14 ' 16.00 "

81° 13' 49.00" 3 24° 04' 52.00"

4 24° 06 ' 45.00" 81° 18' 27.00" 5 24° 03 ′ 57.30" 81° 14' 48.20" 6 24° 01 ' 15.80" 81° 14' 47.40" 7 24° 08′ 57.80" 81° 27' 57.80 " 24° 08' 30.10" 81° 27 ' 50.80" 8

81° 28 ' 49.10" 9 24° 08 ′ 31.70"

81° 28 ' 45.00 " 10 24° 06' 31.70"

BLOCK 2

24° 09 ' 43.00" 81° 17 ' 12.00 " 11

24° 12' 47.50" 81° 25 ' 00.80" 12

13 24° 09 ' 00.00" 81° 20 ' 00.00 "

81° 20 ' 00.00 " 14 24° 08′ 49.20"

15 24° 06 ' 57.30 " 81° 18 ' 21.80 "

BLOCK 3

24° 12' 47.50" 81° 25' 00.80" 16

17 24° 12' 54.70 " 81° 29' 00.00 " 18 24° 11 ' 53.90" 81° 29' 03.30"

81° 26' 11.80 " 19 24° 11 ' 04.70"

20 24° 10 ' 00.00" 81° 36 ' 11.50" 21 24° 10' 00.00" 81° 27' 47.40"

81° 27' 47.40" 22 24° 10 ' 11.11 "

23

81° 28' 28.00" 24° 10' 11.11 "

24° 07 ' 02.00" 81° 30 ' 00.00" 24

25

81° 30' 00.00" 24° 14' 45.00"

26

81° 25 ' 00.80" 24° 12' 47.50"

The area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 -A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy. Secy .

3792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस ब ( एक ) -3602-3603- 011.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1- 1-88- इक्कीस- ब-( एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 " में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 16 तथा 43 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

अनुसूची

सेशन न्यायाधीश/

स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

(1)

(2)

(3)

डिण्डौरी " 16. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डिण्डौरी सेशन न्यायाधीश,.

शिवपुरी .

शिवपुरी ." .

43. सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी

F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) -3603-011 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1- 88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October , 2009 which was published in the "Madhya Pradesh , Gazette Part - I " , dated 6th November , 2009 namely :

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 16 and 43 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S.No.

Local area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(2)

(3) (1)

Dindori 16. Additional Sessions Judge , Dindori .

Shivpuri ." .

43. Session Judge , Shivpuri .

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1 ( अ) 3-03- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है . उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

क्र. अधिवक्ता का नाम

पद

पारिश्रमिक प्रतिमाह (2)

(1)

(3)

(4) 1 श्री विजय शंकर पाण्डे उप महाधिवक्ता 23,000/- 2 श्री समदर्शी तिवारी

20,000/-

शासकीय अधिवक्ता

महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर

क्र. अधिवक्ता का नाम

पद

(1)

(2)

पारिश्रमिक प्रतिमाह (4)

(3)

1 श्रीमती संगीता पचौरी उप शास. अधिवक्ता 17,000/ - इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भाग 1 ]

3793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 17- ( ई) 83-03-3692 - इक्कीस - ब ( एक) /011.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17- ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में,

(1) अनुक्रमांक 75 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम (1)

(2)

(3)

" 75 .

रतलाम

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.

84.

सतना

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.

(2)

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.

श्रीमती अनुराधा शुक्ला, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.

अनुक्रमांक 85 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् : -

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम अनुक्रमांक

(1)

(2)

(3)

सतना

" 85-ए.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन .

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्री एम.एस.ए. अंसारी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.

विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित किये जाएंगे .

F. No. 17 (E) 83-03-3692 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September, 2010 , namely: -

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , ( 1) For serial number 75 and 84 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S.No.

(1)

Name of the Civil District (2)

Name of Special

Court

(3)

" 75 .

Ratlam

IInd Additional Sessions Judge , Ratlam.

84.

Satna

IVth Additional Sessions Judge, Satna .

Name of the Judge of the Special Court (4)

Smt . Asha Godhe , IInd Additional Sessions Judge . Ratlam .

Smt. Anuradha Shukla , IVth Additional Sessions Judge , Satna . " .

3794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2) After serial number 85 , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely:--

S.No.

(1)

Name of the Civil District (2)

Name of Special

Court

(3)

Name of the Judge of the Special Court (4)

" 85 -A .

Satna

Additional Sessions

Judge , Amarpatan

Shri M.S.A. Ansari , Additiona 1 Sessions Judge. Amarpatan. " .

The Pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdiction .

फा. क्र. 17- (ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक) / 011. - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17- ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 83 , 84 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिंकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4) " 83 .

सतना

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.

सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84 एवं 84- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

84.

सतना

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.

सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए एवं 85 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

85.

सतना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर

मैहर का विद्युत् क्षेत्र.

सतना

85-ए

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र. ".

टिप्पणीः- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 ( E ) 83-03-3056 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , namely:-

3795 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial numbers 83 , 84 and 85 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No. Name of the Civil District

Name of Special

Court

(1)

(2)

(3)

Territorial jurisdiction of Special Court(According to the electricity Area) (4)

" 83 .

Satna

IIIrd Additional Sessions

Judge , Satna

All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban ( excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 and 84 - A) .

84.

Satna

IVth Additional Sessions

Judge , Satna

All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural ( excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 - A and 85) .

85.

Satna

Electricity area of Maihar.

Additional Sessions Judge , Maihar.

85 -A.

Satna

Electricity area of Amarpatan ." .

Additional Sessions Judge , Amarpatan .

Note: The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

धारां 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार

( 1 ) डॉ. राम सिंह धुर्वे , ग्राम पो . डुगरिया , जिला डिण्डौरी. सदस्य कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम ) जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश डिण्डौरी , दिनांक 1 अक्टूबर 2011

(2) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो . गाडासरई, जिला डिण्डौरी . सदस्य

(3) श्री भारत सिंह नेटी, ग्राम पो . करंजिया, जिला डिण्डौरी. सदस्य

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार

क्र. 539-2011 . - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. व्ही . रश्मि कलेक्टर , डिण्डौरी बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्वारा करती हूं: -

जिला स्तरीय सतर्कता समिति , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश

( 1 ) श्री वीरेन्द्र सोनी , गायत्री मंदिर के पास डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी . सदस्य धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार

(2) श्री के. एस. राजपूत, सुब्खार डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी. सदस्य ( 1 ) अपर जिला दण्डाधिकारी , डिण्डौरी, मध्यप्रदेश अध्यक्ष 3796

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार

( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सदस्य डिण्डौरी.

सदस्य (2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी .

(3 ) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सदस्य विभाग , जिला डिण्डौरी .

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( च ) के अनुसार

सदस्य ( 1 ) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा , डिण्डौरी जिला डिण्डौरी.

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग डिण्डौरी धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार

अध्यक्ष ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डिण्डौरी मध्यप्रदेश .

धारा 13( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार

सदस्य ( 1 ) श्री भारत सिंह नेटी , ग्राम पो . करंजिया, जिला डिण्डौरी.

(2) श्री अशोक कुमार साहू, ग्रा. पो. बजाग, जिला डिण्डौरी. सदस्य

सदस्य (3) श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो . डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार

( 1 ) श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो . अमरपुर, सदस्य जिला डिण्डौरी.

धारा 13( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार

( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, डिण्डौरी. सदस्य

सदस्य (2 ) अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी

सदस्य (3 ) सहायक परियोजना अधिकारी , जिला पंचायत , डिण्डौरी.

धारा 13( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार

सदस्य ( 1 ) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा, डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, शहपुरा धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार

अध्यक्ष ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शहपुरा मध्यप्रदेश.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार

सदस्य (1 ) रामदीन तेकाम, ग्राम सरसी, जनपद पंचायत, मेंहदवानी .

सदस्य (2 ) श्री हरिप्रसाद गौलिया, ग्रा. पं. , गुरैया हाल मुकाम, शहपुरा.

सदस्य (3 ) श्री सुरेन्द्र कुमार मरकाम, ज.पं. , शहपुरा

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार

( 1 ) श्री उदय कुमार पाठक, निवासी शहपुरा सदस्य

सदस्य (2 ) कु. कृष्णा उरैती , ग्रा . पं. , कस्तूरी पिपरिया, हाल मुकाम, शहपुरा.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार

सदस्य ( 1 ) तहसीलदार शहपुरा , जिला डिण्डौरी

सदस्य (2) परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , शहपुरा.

सदस्य (3 ) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ ) के अनुसार

सदस्य ( 1 ) प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा.

जी. व्ही. रश्मि , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 1311-96-7-जागीर 11.- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में भाग 1 ]

3797

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

लाते हुये, मैं, सी.बी.सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा, जिला एवं उपखण्डों के लिये सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार करता हूं: - जिला स्तरीय सतर्कता समिति, विदिशा

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

( 1 ) जिला दण्डाधिकारी , विदिशा

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री खूबचन्द्र अहिरवार, लुहांगी मोहल्ला, विदिशा 2. श्री अनिल सोनकर, निवासी , विदिशा

3. श्री निरपत सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री यतिन्द्र बहुगुणा , निवासी विदिशा

2. श्रीमति मिथलेश अग्रवाल, नंदवाना विदिशा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा

2. मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत , विदिशा 3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग , विदिशा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विदिशा.

विदिशा जिले के उपखण्ड, विदिशा

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1 . अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) विदिशा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री संतोष अहिरवार, निवासी माता मंदिर रोड, मोहनगिरी विदिशा.

2. श्री जून सिंह आदिवासी , ग्राम छीरखेड़ा विदिशा 3. श्रीमति खूबीबाई पत्नि श्री राधे आदिवासी, निवासी पूरनपुरा , विदिशा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री रघुवीर सिंह चौहान , निवासी विदिशा

2. श्री भानुप्रकाश सिंह राजपूत , निवासी खाईखेड़ा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. नगर पुलिस अधीक्षक , विदिशा

2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, विदिशा 3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, विदिशा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा. विदिशा जिले के उपखण्ड, लटेरी धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) लटेरी .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

श्री लक्ष्मण सिंह अहिरवार, निवासी लटेरी 1.

श्रीमती गीताबाई अहिरवार, निवासी लटेरी 2.

3. श्री इल्यास खां, ग्राम अमराई.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री भगवान सिंह कुशवाह, ग्राम जावती

2. श्री स्वदेश जैन , मुरारिया

3. श्रीमति शांतिबाई भील, ग्राम ताजपुरा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , लटेरी 2. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस लटेरी

3. नगर पंचायत लटेरी .

3798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1 . प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, लटेरी.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1 . तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, लटेरी .

विदिशा जिले के उपखण्ड, सिरोंज धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री अमोल सिंह जाटव, निवासी मलसीपुर, सिरोंज 2. श्री रामचरण शाक्य, निवासी सिरोंज

3. श्री दौलत सिंह नायक, ग्राम गंगाखेड़ीखुर्द.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1 . श्री लाखन सिंह गुर्जर, निवासी कांकरखेड़ीखुर्द 2. श्री बारेलाल सेहरिया ग्राम भूकरी पंचा. पैकोली.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1 . मुख्य कार्यपालन अधि . जनपद पंचायत , सिरोंज 2. थाना प्रभारी , सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, हाजीपुर, सिरोंज.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील, सिरोंज.

विदिशा जिले के उपखण्ड, कुरवाई धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कुरवाई. 1.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्रीमति दुर्गाबाई पंथी, वार्ड नं. - 13 कुरवाई 2. श्री गोपाल सिंह गौड़, निवासी कुरवाई

3. श्री करोड़ी सिंह , ग्राम उकावद.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री सीताराम सैनी, निवासी कुरवाई

2. श्री विमल कुमार जैन, निवासी पठारी .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, कुरवाई 2. थाना प्रभारी, कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील , कुरवाई. विदिशा जिले के उपखण्ड, नटेरन

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) नटेरन.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री हरिचरण अहिरवार , ग्राम शमशाबाद, अ.जा.

2. श्री खिलान सिंह जाटव , ग्राम कस्बाखेड़ी, अ.जा.

3. श्री हुकम सिंह मोंगिया, ग्राम किशनपुर, अ.ज.जा.

भाग 1 ]

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. नारायण सिंह कुशवाह, ग्राम लखार

2. श्रीमति रामकलीबाई कुशवाह , पत्नि श्री लखनसिंह कुशवाह, ग्राम आमखेड़ाकालू.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , नटेरन 2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन , नटेरन

3. थाना प्रभारी, नटेरन .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा नटेरन.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील, नटेरन. विदिशा जिले के उपखण्ड, बासौदा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बासौदा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री दौलतराम खटीक, निवासी बासौदा

2. श्री मदनलाल अहिरवार, निवासी बासौदा

3. श्री मनोज अहिरवार, नि. वार्ड क्र. -9 बासौदा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री कांतिभाई शाह , निवासी बासौदा

2. श्री हेमन्त गंगवानी, निवासी बासौदा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस बासौदा 1 .

2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , बासौदा 3. अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि ) बासौदा.

3799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा बरेठ, बासौदा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील , बसौदा विदिशा जिले के उपखण्ड ग्यारसपुर धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , ग्यारसपुर धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन

सदस्य

1. श्री अशोक कुमार, निवासी गुनुआ, ग्यारसपुर 2. श्री संतोष चिढ़ार, निवासी गुलाबगंज, ग्यारसपुर 3. श्री विकास तिवारी , नि. अंडियाकलां, ग्यारसपुर.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन

सदस्य

1 . श्री हरीसिंह मोगिया, निवासी मोहम्मदगढ़

2. श्री श्यामलाल अहिरवार, निवासी ग्यारसपुर.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , ग्यारसपुर 2. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि ग्यारसपुर,

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन

सदस्य

1. प्रबंधक, कॉआपरेटिव बैंक, ग्यारसपुर.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील ग्यारसपुर.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

3800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 3944- भू- अ.अ.- 2010-11 - रा. प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 09-10 ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुका नगर/ ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1) दमोह

हटा रसीलपुर निजी भूमि 0.20 शासकीय भूमि 2.58 योग 2.78

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

रसीलपुर, रसोटा, छेवलादुबे मार्ग निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग , जिला दमोह.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग , जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. प्र. भू- अर्जन - 7785-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) ख. नं. कुल रकबा (हे. में. )

(4)

(2)

(3)

(5)

14

खरखरी

केसली

2.74 (1) सागर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

टिकारी जलाशय योजना में कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर (म. प्र. ) . नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. प्र.भू. अ.- 2011-8735.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

कुल कुल रकबा

ख. नं. (हे.में) (2)

(1)

(4) 20

सागर

(5) 5.53

(3) खुरई निवारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

कासिया जलाशय , बांध एवं

नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. प्र.भू. अ. - 2011-8792 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं. कुल रकबा (हे.में)

(5) (1) सागर

(4) 44

35.65 (2) सागर

(3) बिजौरा परासिया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन. संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. 4877 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 3802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

रतलाम

(4) 3.214 (2) जावरा

(3) रिंगनोद

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

रुपनियाखाल तालाब एवं नहर से प्रभावित अवशेष सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1476 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सिंगरौली

(2) देवसर

(4) 1.39

(3) कोड़रिया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उपखण्ड अधिकारी देवसर करदा पड़री मार्ग के 11/4 में गोपद नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10- पत्र क्र. 870 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में 3803 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6) (3)

(4)

(2)

(5)

(1)

सतना अमरपाटन

1.239

इटमा कोठार

इटमा कोठार तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , " राजस्व " अनुविभाग अमरपाटन , जिला सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 26 - अ - 82 - वर्ष - 2010-11 - भू-अर्जन- 7480.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

0.524

देवरी

बैतूल मुलताई

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,

करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

मुलताई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ-82- वर्ष- 10-11 - भू- अर्जन-7481.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) 3804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

करपा

(4) 1.408 मुलताई

(1) बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

महू, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3502 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5-" अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

16.096 (1) इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)

1.773 0.610

गवली पलासिया गांगल्याखेडी आशापुरा

योग .. 18.479

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राउ मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण

संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि.इंदौर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है - राउ मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण के लिये.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

इंदौर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 3360 - भू- अर्जन-डॉ. अम्बेडकर नगर -2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

इन्दौर (1)

डॉ. अम्बेडकर मानपुर (2) नगर ( महू) सिहोद

खेडी

दुर्जनपुरा

(4) 1.510 0.465 0.020 1.115 योग .. 3.110

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर.

(6) लेबड- मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.

इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 6 - अ - 82-2007-08 सा-1 - सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ख. नं . कुल रकबा (हे. में. )

(4)

(3) करारिया

(1) भोपाल

(2) हुजूर

117/5/2

0.064

133/1/1

133/1/2

0.081

90/2 0.052 89/2 0.016 96/2 0.057 99/1/2 0.081 0.004 0.032

75/2/2

योग . 0.387 भूमि का नक्शा ( प्लान ) नजूल गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मलजल प्रवाह परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण (5) प्रोजेक्ट मेनेजर पी.आई. यू.यू. डबलू. एस.ई.आई. ( एडीबी ) प्रोजेक्ट म्यूनिस्पल कार्पोरेशन भोपाल.

3806

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 6 अ- 82-2011-12 सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ख. नं. कुल रकबा (हे. में. )

(1) भोपाल

(6) औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(2) हुजूर

(3) कोलुआकला

1.627

124/2 (4) 125/2

(5) उद्योग आयुक्त उद्योग संचनालय, अधोसंरचना विकास कक्ष भोपाल .

योग 1.627

भूमि का नक्शा ( प्लान ) नजूल अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन-1380 ( 1 ) 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची ( पूरक )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील /तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

(3) वरी

0.103

अशोकनगर मुंगावली

कैथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर , जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

नोट . - भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी, मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पेटलावद, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3742 - भू-अर्जन-2011 संशोधन.- एतद्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 1692- 93- भू-अर्जन-2010, झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011 द्वारा ग्राम पनास तालाब के निर्माण के लिये ग्राम काजबी की भूमि कुल रकबा 17.63 भाग 1 ]

3807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

हैक्टर अधिग्रहित की गई थी. उसमें आंशिक संशोधन करते हुए रकबा 17.63 हैक्टर के स्थान पर अनुसूची के कालम नम्बर 06 में अंकित रकबा 15.63 हैक्टर पढ़ा जाऐं. शेष प्रविष्ट्रियां यथावत् रहेगी:-

तहसील

जिला

अनु. क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

पेटलावद

झाबुआ

अनुसूची

संशोधित रकबा

ग्राम

(हैक्टर में ) पूर्व में प्रकाशित रकबा (हैक्टर में )

(6)

(4)

(5)

15.63

17.63

काजबी

झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 3787 - भू- अर्जन-2011 /माही - राजस्व प्रकरण क्र. 21 - ए- 82-2010-11- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना तथा हिन्दी समाचार- पत्र स्वदेश में दिनांक 9 अक्टूबर 2010 तथा प्रसारण में दिनांक 10 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना को विलोपित करते हुए संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2) पेटलावद

(3) टेमरिया

(1) झाबुआ

3.16 3.16

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 1671 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी 3808

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

0.483 शहडोल

उदारी

ब्यौहारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पित्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्र. 1691 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

16.80 कटनी विजयराघवगढ़ खिरवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

बाणसागर परियोजना की डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है .

रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1704 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की भाग 1 ]

3809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

बगढा

सिरमौर

4.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1706 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2) सिरमौर

1.49 (1) रीवा

(3) ग्राम गभुवानी मुडवार जागीर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा/दमोह, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. - भू.अ.अ.- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुका

(2)

(4) जबेरा

(1) दमोह

(3) हिनौती ठेंगापटी

0.72 योग .. 0.72

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, सागर ( म. प्र . )

बांदकपुर नोहटा मार्ग के कि. मी. 09/2 पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3810

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र.-क- वाचक भू- अर्जन- 2011-2301- प्रकरण क्रमांक-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि. की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूँ: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 52.33 (2) बुरहानपुर

(3) इच्छापुर

(1) बुरहानपुर

6.16

इच्छापुर

कुल रकबा 58.49

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

देव्हारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.

देव्हारी तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

शुद्धिपत्र

क्र. - 7886 - भू- अर्जन- 2011.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5182 - भू-अर्जन-2011 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम लछुआ, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2450 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है, जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -

अशुद्ध प्रकाशन

" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " (शेष यथावत् रहेगा. )

शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे

" भूमियों के संबंध में लागू होंगे "

शुद्धिपत्र

क्र. - 7887 - भू-अर्जन- 2011.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5184- भू- अर्जन-2011, छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम धाधरा , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2452 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है , जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -

अशुद्ध प्रकाशन

" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " (शेष यथावत् रहेगा. )

शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे

" भूमियों के संबंध में लागू होंगे " 3811 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

शुद्धिपत्र

क्र. - 7888 - भू- अर्जन-2011 .- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5183 - भू-अर्जन-2011 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम राहीवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2451 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है , जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -

शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे अशुद्ध प्रकाशन

" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे "

" भूमियों के संबंध में लागू होंगे " (शेष यथावत रहेगा. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 15216 - भू- अर्जन -2011.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (3)

(5)

(1) (2)

(4)

2.663

राजगढ़ राजगढ़ टाण्डीखुर्द

टाण्डी तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग , राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मधु तेवतिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3812

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. 1518 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- लभौली ( 585)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.403 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

189

0.187

190

0.158

191

0.158

192

0.118

193

0.108.

0.108

194

195

0.202

209

0.162

210

0.084

211

0.100

292

0.036

293

0.050

294

0.061

295

0.068

296

0.288

297

0.019

298

0.020

299

0.082

330

0.070

333

0.079

(2)

(1)

334

0.058

0.097

335

0.288

336

337

0.014

339

0.008

340

0.007

0.122

352

358

0.136

359

0.036

360

0.129

361

0.050

0.014

369

381

0.216

योग 3.333

मध्यप्रदेश शासन

331

0.070

महायोग 3.403

रीवा , दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. 1675 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग ) ग्राम- साड़ा ( शिवराजपुर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.11 हेक्टर .

खसरा नं.

(1)

रकबा (हे. में) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.07

485/2

0.04

1762

. 0.11

योग ( अ) भाग 1 ]

3813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2)

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

निरंक

योग (ब)

महायोग ( अ+ब) 0.11

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.11 हे. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.11 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1693 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमिं का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- भरतपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.030 हेक्टर .

खसरा नं.

कुल रकबा (हे . में)

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

281/2

0.030

0.030

0.030

0.030 योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1695- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- कपुरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.435 हेक्टर.

खसरा नं .

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

0.064 376

0.440

422

0.089

0.320

423

0.030

0.005 425/1

0.470

0.107 426

0.016

0.040

670/1

0.800

0.154

0.435 योग .. 2.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1697- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- कपुरी कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.119 हेक्टर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अर्जित रकबा (हे. में) (3) 382

0.530

0.038 390

0.400

0.010 337/1

0.540

0.071

0.119 योग .. 1.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ , दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. 3631 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित मकानों की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) मकानों का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

सर्वे नम्बर

मकानों की संख्या

(2)

(1)

क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3) ग्राम-धोलीखाली 58

33.54 1

1

ग्राम-सुखनेड़ा 341

66.60

228.82 2

ग्राम-केशरपुरा 68

2

109.44

ग्राम-बोरघाटा 6

ग्राम-भेरूपाड़ा

1

138

68.29 योग 7 506.69 झाबुआ , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 3740 - भू- अर्जन - 2011 - रा.प्र.क.अ-- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक किये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग ) ग्राम - धतुरिया

सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3) 1172

0.15

1173

0.10

घोलीखाली तालाब निर्माण हेतु.

योग .. 0.25 भाग 1 ]

3815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- घोलीखाली तालाब निर्माण होने से ग्राम धतुरिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.25 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ , दिनांक 14 अक्टूबर 2011

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 3785 - भू-अर्जन- 2011- माही- रा.प्र.क्र . 25 अ- 82- 2010-11.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1403- भू-अर्जन- 2010- झाबुआ, दिनांक 9 मई 2011 द्वारा ग्राम करड़ावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ का रकबा 10.29 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक पृष्ठ क्रमांक 1844, दिनांक 27 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार- पत्रों पत्रिका में दिनांक 26 मई 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 26 मई 2011 में प्रकाशन जी नम्बर 13535/2011 द्वारा प्रकाशित की गई है . प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

अनुसूची

स. क्र. सर्वे क्र.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

संशोधित प्रकाशन (4) (1)

पूर्व प्रकाशित (3)

1

116

0.37

विलोपित 117

2

0.12

विलोपित 119

3

0.01

विलोपित

0.05

240/1

4

विलोपित 5

0.05

240/2/1

विलोपित 240/2/2

विलोपित

0.05

6

7

240/3

0.12

विलोपित 240/4

0.06

8

विलोपित 240/6

9

0.05

विलोपित

0.05

10

241/1

0.07

0.05

241/2/1

11

0.10

0.05

241/2/2

0.10 12

241/4

13

0.05

0.05 14

241/5

0.05

0.06 241/6

15

0.10

0.08 16

241/7

0.05

0.05 17

244

0.05

0.10 18

245

0.27

0.08 19

247

0.03

0.10 20

0.10 264

0.05

(4) (2)

(3)

(1)

0.25

0.20 279

21

0.07

0.08

22

280/1

0.08

0.07 282/2

23

0.08

0.06 280/3

24

0.08 280/7

0.08

25

0.06 280/8

0.06

26

0.06

27

282

विलोपित

0.05

विलोपित 28

283

0.11

विलोपित 29

284

0.27

285

30

विलोपित

0.15

31

286

विलोपित

0.12

32

288

विलोपित 33

0.10

0.18

309

0.34

34

312/1

0.30 1018

0.14

विलोपित 35

36

विलोपित

0.27

1021

0.07

37

1022

विलोपित

0.10

1341/2

38

विलोपित

0.07

1342

39

विलोपित 1343

0.17

40

विलोपित

0.16

0.11 1368

41

0.03

0.05 1369

42

43

0.03 1660

0.10

1666

0.07

44

विलोपित 1668

0.18

45

विलोपित

0.05

46

1669

विलोपित

0.27

47

1673

विलोपित

विलोपित 48

1675

0.09

विलोपित

0.03

1676

49

0.09

50

विलोपित 1686

0.13

1687

51

विलोपित 1689

52

0.12

0.11

0.05

1727

53

विलोपित

0.20

54

1728

विलोपित

0.07

55

विलोपित 1729

0.07

56

विलोपित 1731

0.17

57

1732

विलोपित 1733

0.20

विलोपित 58

0.10

0.18

59

1734

60

0.17

1749

विलोपित

0.20

1750

61

विलोपित

0.02

1752

62

विलोपित

विलोपित

0.27

1753

63

1754/1

0.05

विलोपित 64

विलोपित 1754/2

0.08

65

1755/2

0.05

विलोपित 66

67

0.03

विलोपित 1756/2

1907

0.15

68

विलोपित 3816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1) (2)

(3)

(4) 69

2071

0.16

(1) (2)

(3)

(4)

0.08 112

114

विलोपित

2072/1

0.05

विलोपित 70

2072/2

71

0.08 115

135/1

विलोपित

0.05

72

2132

0.12

विलोपित

0.12

73

2133

विलोपित 74

2135

0.05

विलोपित 75

0.05

2136

विलोपित 2143

0.17

76

135/2

0.04 116

0.20 117

136

137

0.30 118

0.16 241/3

119

0.10 243

120

121

0.08 248

विलोपित

77

0.37

2148

0.10 2285

0.05

78

0.13 79

2286

0.05

0.05

0.05 2883

80

0.08

81

2884

0.10

0.10 82

0.10

2885

0.10 83

2886

0.14

0.13 122

249

250/1

123

0.07

0.07 124

252/2

125

0.06 250/3

0.06 259

126

0.06 127

260

0.20 128

311 पै .

विलोपित

0.20

2887

84

0.34

0.25

85

2888

विलोपित 86

2906/1

0.05

0.04 129

1635 पै.

0.15 1636/1

130

1636/2

0.15 131

विलोपित

87

2906/2

0.05

विलोपित 88

2906/3

0.05

विलोपित 89

2906/4

0.05

विलोपित 90

0.05 2907

0.14

3362

91

विलोपित

0.15

92

61

0.07 93

62

0.04 63

94

0.06 95

64/4

0.03 96

0.04 91/8

92

97

0.05 93/1

0.10 98

93/2/1

99

0.01 100

94/1

0.03 101

95/1

0.02 102

0.02 95/2

103

95/3

0.02 104

95/4

0.02 105

96/1

0.06 106

96/2

0.07 107

96/3

0.01 97

108

0.07 103

109

0.70 110

106

0.10 111

107

0.29 112

108

0.13 113

109

0.01

0.03 132

1637/1

1637/2

0.08 133

0.02 134

1659

0.06 1662/1

135

0.06 1662/3

136

0.08 137

1663

0.15 1664

138

0.07 1665

139

0.08 1735

140

1737

0.07 141

1738

142

0.14

0.08 1739

143

0.05 1740

144

1741

0.05 145

146

0.21 1742

0.03 1743

147

2129

0.03 148

0.15 149

2149

150

0.10 2150/1

0.03 151

2150/2

0.10 2151/1

152

153

0.02 2154/2

154

2217

0.03 2218

0.09 155

0.05 2219

156

0.15 157

2220 भाग 1 ]

3817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2)

(3)

(4) (1)

158

2284

0.05 159

2287/1

0.04 2287/2

160

0.03

0.03 161

2287/3

162

2287/4

0.03 2287/5

0.03 163

164

2288/2

0.07 165

2291

0.07 166

2292

0.10 167

2293

0.10 168

2299/3

0.20 169

2817

0.05 170

2819

0.05 2871

171

0.16 172

3362/1

0.08 3362/2

0.07 173

10.20

योग . 10.29

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील-जावर

(ग ) नगर/ ग्राम- सिद्दीकगंज

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.238 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(1)

अर्जित रकबा (2)

149/2

0.032

(1)

(2)

152/1

0.089

152/2

0.081

0.101

152/3क

152/3ख

0.097

0.020

176/2

0.081

179/1

179/2

0.032

0.081

180 , 181

182

0.081

183

0.089

184

0.089

0.114

197

210

0.146

0.028

216

217

0.041

218

0.077

0.057

221

0.073

223

0.028

224/1

224/2

0.028

0.020

225/2

0.032

299

0.186

300

0.122

301

302

0.178

0.028

303

0.057

305

0.020

309

310

0.053

0.041

311

0.020

312

699/218

0.016

योग . 2.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामपुराखुर्द तालाब की बांई नहर की उप नहर क्रमांक 01 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3818

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील-आष्टा

(ग) नगर/ ग्राम- आमखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.850 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2/1

1.215

2/2

0.142

2/3

0.036

2/10

1.801

2/11

2.748

2/12

0.182

2/13

0.081

2/14

0.130

2/15

0.040

2/16

0.032

0.211

2/7 , 3/3/4 , 7/5/1/1

0.113

2/7 , 3/3/3/4 , 7/5/1/2

1.230

57/2 , 58/2 , 59/2

1.919

57/2, 58/2 , 59/3

1.930

57/2 , 58/2 , 59/4

0.040

57/2 , 58/2 , 59/5

योग 11.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ -82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ग्राम- मनीरामपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.436 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.081

40, 41

42/1

0.134

45

0.554

54

0.020

0765

55

0.121

56/3

0.506

57

58

0.170

0.028

67

68

0.073

69

0.364

70

0.587

0.583

72

1.489

74, 92/74

75

0.939

1.036

76, 93/76

0.911

77

1.627

78, 79/1

0.809

78, 79/2

80/1/2

0.777

0.931

80/2, 89/80/1

0.931

80/2, 89/80/2

योग 13.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भाग 1 ]

3819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ग्राम- नोमनियाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.267 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

4/1

(2) 1.267

योग 1.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 6 - अ -82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- आष्टा

(ग ) नगर/ग्राम- जस्सुपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.113 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

104

0.178

105

0.991

3.088

106

3.181

107 , 108 , 167/108/2

2.331

167/108/1

172/107

0.344

योग 10.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. भू-अर्जन- 2011-327- बी. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- शुजालपुर

( ग ) ग्राम- मोरटाकेवडी , फाजलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - ग्राम अलीसीरिया रकबा 2.803 हे. , ग्राम निपानियाखुर्द रकबा 3.909 हे . ,

ग्राम बदलपुर रकबा 2.322 हे . , ग्राम पोचानेर रकबा 9.203 हे. , 3820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

ग्राम रोलाखेड़ी रकबा 1.289 हे. ,

ग्राम अरनियाकलाँ रकबा 1.895 हे . ,

कुल रकबा 21.421 हे.

खसरा नं.

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम अलीसीरिया 341/1

0.105

342

0.100

343

0.120

345

0.105

354

0.125

355

0.052

356

0.031

361

0.136

362

0.010

363

0.250

365/1

0.063

365/2

0.136

370/1

0.042

374

0.157

0.292

429/1 , 430/1 , 422/1

439/1

0.052

440/1

0.471

443

0.011

444/1

0.545

2.803

कुल योग

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम निपानियाखुर्द 528/4

0.157

462

0.052

517

0.282

0.199

514/3 , 515 , 516

529/1

0.293

501

0.105

530/4

0.084

487/2

0.314

464

0.052

463

0.209

458/11

0.314

456/2

0.157

432/2/1

0.199

(1)

(2)

453/1

0.115

0.418

442/2, 445/1 , 453/1/2

0.418

445/3 , 449 , 450 , 451 ,

452/1 , 453/1 .

0.300

513/1

414/2

531

419/1

0.105

419/2

0.105

0.031

421, 422/1

3.909

कुल योग

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम बदलपुर 3/4

0.282

0.502

4/4, 5/3/4/5

5/1

0.167

5/2

0.115

0.042

6/6

8/2/4

0.178

13

0.157

14/1

0.094

0.376

19/2 , 21 , 22 , 23/2 ,

23/3 , 24/1 , 25 , 26 .

28

0.105

0.220

175

177/1

0.084

3.909

कुल योग

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम अरनियाकलाँ

0.089

1890/1 मि.

2743/9/1

0.033

0.221

2766/2 , 2767 , 2743/3

2743/2/5

0.105

2743/2/4

0.105

2743/2/3

0.105

0.105

2743/2/2

2743/2/1

0.105

2797/8

0.290

2812/3

0.052

2812/2

0.052

2814/2

0.052 भाग 1 ]

3821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2) 2817/7/1

0.091 2818/1

0.092 2819/2/1

0.310 1890/1 मि.

0.088

कुल योग 1.895 भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम पोचानेर 51

0.105 219

0.282 187/1

0.219 1154

0.105

0.240 743, 744

0.408 172, 173

174

0.021

0.261 187/2, 188

186/1

0.094 186/2

0.042

0.021 177, 178 , 179

222

0.105 181/2

0.220 236/2

0.084

0.100 1090

699/6

0.073 701

0.042

0.010 730, 731

734

0.084 783

0.063 735

0.136 736

0.136 737

0.021 1090/2

0.137

0.146 775/1 , 776/1 , 777/1

781/2

0.105 1156/2

0.063

0.043 1157 , 1155 , 1156/1

171

0.010 182

0.167 183/3

0.052 190

0.010 232/1

0.084

0.010 581

(2)

(1)

0.084

449/1

216/2

0.512

238

0.021

232/2

0.115

237

0.157

241

0.178

0.010

582

0.031

606/1

607/1

0.084

240/1

0.010

0.052

244

782/1/2/2

0:209

0.063

246

247

0.105

0.031

650/2, 651/1

0.094

1145, 1146

252

0.031

0.042

253

563/2

0.010

0.010

254/2, 259/1/2

247

0.105

561/1

0.021

0.031

667, 668

536

0.010

560

0.021

0.021

599/1/2

600/2

0.042

565

-0.021

0.021

567/2

564

0.010

0.052

602

699/1

0.042

699/5

0.073

0.136

1150, 1158 , 1159

1148

0.010

0.063

1149

0.167

1161/1

1143/1

0.094

1127

0.063

0.115

1130/3

0.125

1128

1136

0.073 3822

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2) 1137

0.115

0.010 1131/1

0.073 1161/2 , 1167/1

1180

0.115 1181

0.042 1182

0.052

0.021 1088/5 , 1085

1078/3

0.063 1079

0.167

0.084 1161/2 , 1167/1

0.084 1161/2 , 1167/1

1161/2 , 1161/4, 1167/1 0.084 1129

0.031 1115/3

0.115 1116/2

0.219 1096/1

0.084 989/2

0.021 990/2/1

0.021

0.032 990/2/2

0.032 990/2/3

991

0.188

0.084 1044/1/1

1044/2

0.031 1044/3

0.094 1044/4

0.073 1044/5/1

0.073 1044/5/2

0.005

0.121 1084/2 , 1087 , 1088/2

0.121 1086 , 1088/1 , 1088/3

-0.084 1084/1

9.203

कुल योग

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम रोलाखेड़ी 383/4

0.022 387/2

0.084 388

0.063 384

0.042 440/2

0.063 462

0.031 485/1

0.031

0.021 486/1 , 486/2

(2)

(1)

0.052

437/2, 438/1

0.021

385

0.094

441

0.063

387/1

437/1

0.052

0.200

439/2 , 440/1 , 453, 454

0.021

487/3 , 487/5

0.021

487/1 487/2

488/1

0.200

0.198

488/2

589/4

0.010

1.289

कुल योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अरनियाकलाँ से कोठडीकलाँ मार्ग हेतु भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभागं रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्र. 857 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) ग्राम- कटाई भाग 1 ]

3823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.430 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

18

0.330

45

0.100

0.430

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 862- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील - सेमरिया

(ग) ग्राम-डाढ़

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.130 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

54

0.500

94

0.070

0.050

95

105

0.800

106

0.900

108

0.150

109

0.210

119

0.320

120

0.130

121

0.060

(1)

(2)

0.210

123

0.300

124

0.060

126

127

0.180

128

0.080

110/160

0.110

4.130

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 863 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एंक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम- लखनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.260 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.180

79/1

0.040

79/3

80/1

0.020

82

0.100

0.700

84

0.300

86

0.600

87

0.250

91/1

0.330

91/2

92

0.250 3824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2)

(1)

1.060

109

111

0.700

112

0.230

113

0.500

योग 5.260

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 863 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- धीरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.670 हे .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

4

0.670 योग 0.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 864 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम सेमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.448 हे .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.050

303

0.250

323

518

0.020

0.330

519

521/2

0.360

0.360

522

0.090

523

0.134

524/1

0.064

524/2

0.030

525

0.180

526

0.640

527

0.260

529

0.430

530

0.100

532

0.080

533

535

0.070 योग 3.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

पत्र क्र. क - भू- अर्जन तेंदूखेड़ा- 2011-327. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- जबेरा

(ग) ग्राम- घाना मैली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.47 हे .

खसरा नं.

रकबा ( हेक्टेयर में) (1)

(2)

1037/2

0.59

0.25

1037/3

0.63

1036

1033/1

0.17

0.18

1033/2

0.15

1056

1040/2

0.15

0.20

1053

0.24

173/2

175/4

0.37

0.54

184

3.47

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घाना. मैली जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 28 - अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- गठेवरा

(ग) नगर/ग्राम- गठेवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- निरंक.

केवल परिसंपत्तियां, रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है

ग्राम

परिसंपत्ति स्वामी का नाम एवं पिता का नाम

परिसंपत्ति का खसरा नं.

(2)

(1) गठेवरा

"

(3) 1208 1456 नत्थूसिंह तनय सुम्मेर सिंह बबीता पत्नि ओमप्रकाश अग्रवाल , कुसुम पत्नि किशन चन्द्र अग्रवाल , सा. छतरपुर.

अर्जित परिसंपत्तियां ( वर्ग मी. में )

(4)

कुंआ

ट्यूबवेल, पक्का पम्प हाऊस 6.05 वर्ग मी. , एक महुआ वृक्ष

केवल परिसंपत्तियां रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है .

3826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2)

(3)

गठेवरा

1269

अभिलाषा पत्नि सुधीर कुमार चेलावत "

1210

शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग

"

"

1228/3/2

सुपर्णा पत्नि अजय कुमार गुप्ता

(4)

ट्यूबवेल, 2 पक्का पम्प हाऊस 15.27 वर्ग मी.

केवल परिसंपत्तियां रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है .

पक्कास्कूल ( शासकीय ) , मय किचिन , टायलेट, बाउंड्रीवाल के. हैण्डपम्प चालू हालत में

पक्काकुंआ.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वलियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 20- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- भारस

(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.320 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हैक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में ) (1)

(2)

(3)

1.035

99/8क/2

0.206

1.348

99/8ख/2

0.560 99/81/2

0.376

0.114 301 /ख/2

0.808

1.315

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.632

1.315

301 /ग/ 1

कुल योग : 2.320 ( 2) , सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 21 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम - बड़ेरा भारस

(घ) कुल क्षेत्रफल- 13.98 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हैक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में )

(3) (1)

(2)

2.612 1/2/2

8.361 भाग 1 ]

3827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(3) (1)

(2)

6/2

1.275

0.342 5/2

5.685

0.052

15.101

2.926 41/2

42/2

1.306

0.516 36/1

0.752

0.657 37/2

1.514

0.052 38/2

0.205

1.139

39/2/2

0.873

0.308

0.874

0.874 39/3

0.894

39/4/1

0.200 32/1

3.144

0.048 48/7/1

2.299

0.125 52/1/2

1.119

0.397 52/2/2

1.128

0.633 53/2/2

0.337

0.168

1.155

0.570 53/3/2

53/4/2

1.155

0.042

1.155

0.490 53/5/1

57/1/2

0.783

0.052

0.300 57/2/2

0.783

0.783

57/3/2

0.191 57/7/2

0.783

0.252 57/4/1

0.783

0.185 56/2

0.464

0.895

0.845

0.398 71/2

72/2

0.836

0.105 73/1

0.810

1.672

52/2/2

0.819

0.006

योग : 13.98 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 24- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-रिठौंदन

(घ) कुल क्षेत्रफल-5.244 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )

(3)

(2)

(1)

0.144 622

0.630

0.404

1.10

63

0.319

2.00

92

0.276 626

0.400

0.704 637

1.430

0.020

1.430

654

0.570

2.00

635

2.00

0.538 634

2.00

0.498 633

0.117

2.00

632

0.232

0.290

685

0.077

0.310

686

0.016 677

0.410

0.013

1.270

644

0.636 648

1.230

0.610

0.235 649

0.270

0.650

623

624

0.412

0.163 625

0.100

0.012 योग : 5.244 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3828

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 8736 - भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - केसली

(ग ) ग्राम- पिपरिया, प. ह. नं . 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टर.

खसरा नं. में से

रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

0.12

62/3

63/1

0.06

55/1

0.09

55/2

0.09

0.18

54.

0.04

67/2

0.06

67/3

67/4

0.14

70

0.02

72/1

0.07

72/2

0.06

108

0.07

109

0.06

110

0.18

129/1

0.03

128

0.11

127/1

0.07

0.07

127/2

125/2

0.03

131/1

0.23

131/2

0.23

(2)

(1)

106

0.12

2.13

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 8752 - भू- अर्जन-11 .--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- पुतर्रा , प. ह. नं. 24,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.19 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नं. में से

(हे. में)

(2)

(1)

0.70

1/2

1/4

0.30

63/1

0.21

0.20

63/2

0.36

64

0.68

65

66/1

0.07

0.08

66/2

67

0.39

0.24

68/1

68/2

0.24

0.16

70/1

0.01

75/1

76

0.07 भाग 1 ]

3829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2)

(1)

78/1

0.06

78/2

0.06

90/1

0.10

93

0.07

94

0.12

0.09

95

0.12

97

0.06

98

99/1

0.02

99/2

0.03

100

0.08

101

0.22

103/1

0.02

103/2

0.07

105/2

0.08

106

0.10

107/1

0.05

107/2

0.05

111

0.08

योग 5.19

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 15218 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( धामन्या तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- ढाबलीकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.105

691/21/2

0.240

691/38

योग 0.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धामन्या तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम ढाबलीकलॉ की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15220 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चॉदतलाई तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील -खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- पानखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.055

157/48

0.054

157/49

0.054

157/50

0.048

157/51

157/52

0.061 3830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2)

157/53

0.134

157/54

0.060

157/55

0.060

157/56

0.060

157/57

0.054

योग 0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चॉदतलाई तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15222 - भू-अर्जन-2011 . -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( कटारमलजी तालाब निर्माण शीर्ष कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

( ख ) तहसील- खिलचीपुर

( ग) ग्राम- पानखेड़ी, मेहराजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.639 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर

0.250

24/15

24/23

0.875

योग 1.125

ग्राम मेहराजपुरा , क्षेत्रफल 11.514 हेक्टेयर 286/1

0.700

292/36

0.340

292/37

0.531

286/2

0.700

286/3

0.700

292/14

0.285

(1)

(2)

292/16

0.241

2.023

292/45

292/60

0.065

1.050

292/46

292/61

0.253

292/62

0.059

1.250

292/63

292/64

1.251

0.750

292/65

0.810

292/66

292/67

0.506

11.514

योग

महायोग 12.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कटारमलजी तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी एवं मेहराजपुरा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 15224 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बोरदाखुर्द तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम-गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.021 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

ग्राम गोरधनपुरा , क्षेत्रफल 0.435 हेक्टेयर 63/17/1/1

0.105

0.024

106/63

69/63/1

0.034

0.068

69/63/1 भाग 1 ]

3831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2)

(1)

103/63

0.024

23/1

0.060

23/2

0.120

योग 0.435

ग्राम बोरदाखुर्द, क्षेत्रफल 0.412 हेक्टेयर 4

0.075

123/11

0.105

736/11

0.012

126/11/1

0.120

126/11/2

0.040

131/11

0.060

0.412

योग

ग्राम गादियाचारण, क्षेत्रफल 0.174 हेक्टेयर 283/55

0.174

0.174

योग

महायोग 1.021

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोरदाखुर्द तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण की भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 15226 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( पानखेड़ी तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

( ग ) ग्राम- गुमानीपुरा, बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा (घ) क्षेत्रफल-2.887 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

ग्राम गुमानीपुरा, क्षेत्रफल 0.813 हेक्टेयर 23/18

0.380

(2)

(1)

0.065

23/85

23/1

0.368

0.813

योग

ग्राम बोरखेड़ी, क्षेत्रफल 0.365 हेक्टेयर

0.145

111/4

0.135

129/4

0.024

129/2

0.061

129/3

0.365

योग

ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 0.931 हेक्टेयर

0.120

269/2

0.168

271

274

0.024

275

0.101

0.024

276/7/1

0.121

276/44/1

276/21/2/2

0.176

0.128

276/21/3

0.089

276/44/2

योग 0.931

ग्राम मन्नीपुरा, क्षेत्रफल 0.778 हेक्टेयर

227/1/2

0.184

0.065

227/1/3

227/1/4

0.036

0.048

227/7/1

227/11/3

0.020

0.048

227/7/2

0.020

227/11/5

227/7/3

0.048

0.020

227/11/5

0.048

227/7/4

227/11/6

0.020

0.048

227/7

227/11/2

0.048

227/10/1

0.125

0.778

योग

2.887

महायोग 3832

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पानखेड़ी तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम गुमानीपुरा , बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मधु तेवतिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 21 अक्टूबर 2011

प्रक. क्र. 16- अ-82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा . एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- डोंगरगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 30.275 हेक्टेयर .

खसरा नं..

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1

0.579

2

0.393

3

0.514

5

0.921

2.156

6/2, 13

7/1

0.389

7/2

0.077

1.267

8

9

1.408

10

0.202

(2)

(1)

0.837

12

0.162

14

15/1

0.823

15/2

0.400

0.400

15/3

0.400

15/4

0.377

16

0.275

18

0.255

19

20

0.073

0.283

21, 22

23

0.061

0.384

24

0.162

25/1

0.142

25/2

0.251

26

27

0.057

28/1

0.202

0.04

28/2

42

0.308

43

0.528

44

0.242

0.101

150/1

151

1.939

0.12

167/3ख , 168 , 169/2

167/2

0.081

0.486

171

1.592

172

173

0.081

175

0.914

0.967

177 , 178 , 179

180, 181/1 , 181/2 ,

5.930

182, 184, 185, 186/1 ,

187/1 , 188 , 189/1

1.015

181/3 , 186/2 , 187/2

183

0.421

0.461

189/2

0.085

190

0.040

191/2

191/4

0.284

0.320

192/1

192/2

0.202

193

0.162

0.506

194/2, 195/2

योग 30.275 भाग 1 ]

3833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- 2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .

प्रक. क्र. 17- अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के. संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- कुडारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 12.497 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

16/2

0.347

16/3

0.097

16/4

0.405

16/5

0.162

16/8

1.214

16/9

1.012

16/10

0.567

16/11

0.242

17

0.801

19

0.517

21

0.206

24

0.081

148

0.040

150

0.882

152

0.809

0.405

153/1 , 154/1

0.364

153/2, 154/2

(2)

(1)

0.243

153/3 , 154/3

0.563

153/4 , 154/4

0.283

153/9 , 154/11

0.340

153/6 , 154/7

0.809

153/5 , 154/6

1.136

153/8 , 154/9

0.324

153/7 , 154/10

154/5

0.648 योग 12.497

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .

प्रक. क्र. 18- अ- 82- वर्ष 2010-2011- पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन - 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा . शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम-गांगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.845 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.331

12/1

12/2

0.085

0.509

13/2

13/3

0.581

164/1

0.878

1.186

164/2

1.186

164/3 3834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2) 164/4

1.181 167

0.886 169

0.930 170

1.113 171/2

0.811 171/3

0.909 171/4

0.809 171/5

0.809 171/6

0.812 171/7

0.809

0.809 171/8 , 187/3

171/9

0.809 172/1

0.687

0.599 172/2, 172/4

0.691 172/3 , 172/5

173

1.295 179/1

0.633

0.777 179/2

0.226 180, 181

183/1

0.567 183/2

1.694 184/1

1.084 184/2

1.894 184/3

0.405 184/4

0.142 185/1

0.311 185/2

0.316 186/1

0.364 186/2

0.365 187/2

1.214 187/4

0.809 187/5

0.809 187/6

1.214 187/7

0.809 187/8

0.809 188/1

0.356 188/2

0.178 190

1.627 192/1

0.076

0.201 192/2, 193/2

193/1

0.329 194/1

0.120

(2)

(1)

194/2

0.851

0.991

230, 234/1

235/1 235/2

0.214

0.048

236

1.841

238/1

3.757

238/2 , 245/2

0.938

238/3, 245/1

0.405

238/4, 245/3

239

1.202

240

1.214

0.316

241/1, 241/2

0.357

242/1

0.692

242/2

242/3

0.809

242/4

0.405

0.061

243/1

0.020

243/2

0.303

243/6

0.766

244/1

0.525

244/2

0.688

246

247/1

0.370

1.265

247/2

249/1

0.782

2.828

249/2

0.809

250/1

250/2

0.849

1.416

250/3 , 251

3.642

253/1

253/2

1.437

योग 66.845

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .

प्रक. क्र. 19- अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की भाग 1 ]

3835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- चोरबरेहटा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 205.873 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

48/3

0.405

140/3

0.222

140/4

0.264

141/1

0.432

1.133

141/2 . 141/3

141/4

0.478

141/5

0.421

141/6

0.340

142

1.538

143/1

1.454

0.766

143/2 , 143/3 ,

144/1 , 144/2

0.384

143/4, 143/5 ,

144/3, 144/4

0.344

143/6 , 144/5

0.344

143/7, 144/6

0.383

143/8 , 143/9 ,

144/7, 144/8

145/1

0.809

156/1

0.362

156/2

0.725

156/3

0.725

156/4

0.742

156/5

1.113

156/6

0.371

157/1

0.502

(2)

(1)

157/2

0.809

3.348

158, 159

2.379

160, 161

0.21

163/2 , 164

0.112

165/1

0.222

165/2

165/3

0.111

1.578

166/1

166/2

0.162

0.405

166/3

0.405

166/4

2.185

166/5 , 166/6

0.808

168/1

0.807

168/2

0.435

170/1

0.721

170/2

0.721

170/3

0.792

170/4

1.173

171/1 , 171/2

1.166

171/3

1.906

172/1 , 172/2

1.656

173/1 , 173/2

174/1

0.840

0.840

174/2

0.500

175/1

175/2

0.500

0.567

177/1

0.566

177/2

0.202

178/2

0.105

179/2

1.700

183/3 , 184/3 , 185/3

0.486

186

0.405

191/2

0.101

193

0.081

194

1.335

195

2.444

196/1 , 197/1

2.444

196/2, 197/2

0.147

197/3

0.877

198/1 , 200/1

0.877

198/2, 200/2क 3836

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2)

0.439 198/3 , 200/3

0.877 198/4, 200/4

0.877 198/5 , 200/5

1.603 199

201/1

0.015

0.775 201/2, 202/1

0.452 202/2, 203

204

0.324 206

1.789 207/1

0.866 207/2

0.870 208/1

0.614

0.405 208/2

208/3

0.632 208/4

0.219 209/1

0.586 209/2

0.587

1.012 210/1 , 210/2

0.976 210/3 , 210/4

1.099 211/1 , 215

211/2

1.099

1.744 212, 213

214

1.015 216

0.283

1.292 217 , 218 , 219/2

219/1

1.268

1.342 219/3 , 220

221/1

1.356 221/2

0.656 222/1

0.457

0.457 223

2.324

1.214 224/1 , 225/1

3.901 224/2 , 225/2

1.285 226/1

226/2 , 228/2

2.906 226/3

1.355

0.286 227, 228/1

0.336 229/1

229/2

0.336 230

0.539

(2)

(1)

0.502

232, 233

234/1

0.907

0.809

234/2

235

0.894

1.411

237/1 , 238/1 , 239/1

1.410

237/2 , 238/2 , 239/2

1.579

240/1 , 240/2

241

0.190

0.105

242/1

242/2

1.012

242/3

1.012

242/4

1.012

1.012

242/5

242/6

1.012

242/7

1.012

242/8

1.012

1.012

242/9

1.012

242/10

242/11

1.012

242/12

1.012

1.012

242/13 .

242/14

0.809

242/15

1.012

242/16

1.012

1.012

242/17

1.012

242/18

0.614

243/1 , 244/1

1.012

243/2, 244/2

1.012

243/3, 244/3

1.011

243/4, 244/4

1.012

243/5 , 244/5

1.012

243/6, 244/6

1.011

243/7, 244/7

245/1

0.809

245/2

1.012

245/3

1.012

245/4

1.012

245/5

1.012

245/6

1.012

245/7

0.809

0.809

245/8

245/9

0.809 भाग 1 ]

3837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2) 245/10

0.809 245/11

0.607 248

0.267 251

0.304 253/1

1.667 253/2

1.173 254

0.668 255/1

0.732 255/2

1.012 255/3

1.074

0.468 255/4

255/5

0.607 255/6

0.405 256

2.120 257/1

0.508 257/2

0.507 258

0.462 259/1

1.012 259/2

1.012

0.341 260/1 , 262/1

0.683 260/2 , 262/2

0.683 260/3 , 262/3

0.341 260/4 , 262/4

261

0.405

0.478 263/1 , 263/3

263/2

0.445

1.501 264/1 . 264/ 2,264/3

265

0.340 266

0.243

0.381 .

267, 269

2.650 268/1 , 268/2

0.810 268/3 , 268/4

268/5

0.405 268/6

0.662 270

0.316

3.108 271/1 , 278/1

272

2.464 273 , 277

2.655 274

0.938 275/1

1.546

1.545 275/2

0.947 276/1 , 278/2

276/2

1.789

1.885 278/3 , 279 ,

276/3 , 278/4

(2)

(1)

0.202

281/1 , 281/2

0.061

283/1

2.391

283/2

0.945

284/1 , 285/1 , 286/1 ,

303/1 , 304/1 , 305/1

0.798

284/2 , 285/2 , 286/2

303/2 , 304/2 , 305/2

0.485

284/3 , 285/3 , 286/3 ,

301/3 , 304/3 , 305 ,/3

0.485

284/4, 285/4 , 286/4 ,

301/4 , 304/4 , 305/4

0.809

284/5 , 285/5 , 286/5

301/5 , 304/5 , 305/5

0.810

284/6 , 285/6 , 286/6 ,

303/6 , 304/6 , 305/6

0.485

284/7 , 285/7 , 286/7

303/7 , 304/7 , 305/7

0.202

284/8 , 285/8 , 286/8 ,

303/8 , 304/8 , 305/8

0.282

284/9 , 285/9 , 286/9 ,

303/9 , 304/9 , 305/9

284/10, 285/10 ,

0.080

286/10 , 303/10 ,

304/10, 305/10

284/11 , 285/11 ,

0.485

286/11 , 303/11 ,

304/11 , 305/11

284/12, 285/12,

0.945

286/12 , 303/12 ,

304/12 , 305/12

287

0.445

0.413

288

0.348

289

1.246

290

0.765

291/1

0.809

291/3

0.405

292/ 1 क

292/ 1 ख

0.478

292/2

0.462

292/3

0.466

0.206

292/4

0.837

292/5क

292/5ख

0.017

1.553

292/51 , 292/11 ख ,

292/13 3838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2)

292/6

0.138

292/7

0.190

292/8

0.186

0.846

292/9 , 292/10

292/11 क

0.223

292/12

0.845

0.566

293/1

293/2

0.061

294

0.182

295/2

0.202

0.203

295/1 , 295/3

1.926

296/1 , 297/2 , 298

296/2

0.202

297/1

0.640

300/ 1 क

0.606

300/1ख

1.012

300/2

0.374

1.448

300/ 3क, 300/3ख

0.173

300/4क, 300/4ख

300/5

0.405

2.914

301, 302

205.873

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13602- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा . शा. एक- 2-2011, जबलपुर दिनांक ... से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गाडरवारा

(ग) ग्राम- उमरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-118.443 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

29/2

1.862

0.162

29/3

29/6

2.428

30

0.262

3.669

65/1

65/2

2.454

2.455

65/3

0.809

65/4

65/5

1.214

1.153

66/1

66/2

1.882

0.607

66/8

0.405

66/9

2.023

72/1

0.728

72/2

73

0.081

74/1

74/2

2.124

74/3

74/4

74/5

74/6

75/1

1.015

1.015

75/2

75/3

1.000

75/4

0.820

75/5

0.405

0.650

75/6

75/7

0.618

0.815

75/8

75/9

1.015

75/10

0.820

0.405

75/11

1.062

77/1

4.739

77/2

77/3

0.531

77/4

0.531 भाग 1 ]

3839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(1)

(2) 77/5

1.062 77/6

1.062

1.062 77/8

1.062 77/9

0.409

0.409 77/10

0.409 77/11

78/1

1.936 78/2

2.018

2.017 78/3

78/4

1.900 79/1

2.351 79/2

2.000 80/1

0.809 80/2

0.809 80/3

0.809 80/4

0.962 80/5

0.962 80/6

0.962 80/7

1.024

2.711 81/1

81/2

0.404

0.809 81/3

3.104 82

83/1 क

1.619 83/ 1ख

1.619

1.619 83/2

83/3

1.677 85/1

2.500 85/2

1.214

2.428 85/3

85/4

1.214 85/5

2.430 86/1

2.905 86/2

1.354 86/3

1.012 86/4

0.747 86/5

1.619

1.282 86/6 , 86/7

87/1

1.619

6.000 87/2

(1)

(2)

2.428

87/3

87/4

2.918

87/5

6.475

1.226

87/6

0.333

87/7

0.809

87/8

0.575

90

118.443

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- 2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टरेट , नरसिंहपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 213-82- वर्ष 2011 - पत्र क्र. 13601 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक-2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- मेहराखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 166.065 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.416

19

1.085

20/1 , 21/1

1.085

20/2, 21/2

2.278

22/1

0.121 3840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2) (1)

47/1

0.354 47/2

0.354 47/3

0.354 47/4

0.354 48/1

2.702 48/2

1.012 48/3

0.348 49

1.498

0.202 49/2

49/3

0.202 49/4

0.202. 81

0.030 82

0.510 83

1.133 86/1

0.101 89

0.121 112/1

0.922 114

0.781

1.862 113, 115

118/1

0.206 118/2

0.206 119

0.552 134

0.081 135

0.510 136

1.708

3.727 137, 138 , 139

140/2

0.729 141/1

0.693 141/2

0.694 141/3

0.693 142

2.003 143/1

1.012 143/2

2.029

4.074 143/3 , 144//3

144/1

0.809 144/2, 145

2.485 144/4

0.405

4.456 146, 147

148

1.149 151/1

0.457

0.457 151/2

(2)

(1)

1.457

152/1

152/2

0.728

3.009

153/1 , 154/1

0.243

153/2, 154/3

0.325

154/2

0.325

155

156/1

0.898

0.522

156/2

157

1.927

158

0.304

160

0.267

161

3.346

162

0.283

1.902

163/1

0.809

163/2

1.469

164

1.331

165/1 , 187/1

0.162.

165/2

165/3

0.162

2.181

167/1

1.202

167/2

167/3

0.178

167/4

1.761

2.331

168

172/1

1.619

172/2

1.619

0.837

172/3

0.971

172/4

172/5

0.971

0.971

172/6

172/7

0.971

172/8

0.971

0.971

172/9

172/10

0.809

172/11

0.810

172/12

1.012

0.810

172/13

0.810

172/14

0.810

172/15

0.809

172/16

0.809

172/17

0.809

172/18 भाग 1 ]

3841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

(2) (1)

172/19

1.619 172/20

1.619 173/1 , 174/1

0.938

0.937 173/2, 174/2

0.938 173/3 , 174/3

1.600 175/1

0.939 175/2, 177/4

0.506 175/3 , 177/1

0.898 176, 208

177/2

0.008 177/3

0.719

2.748 178 , 179 , 180

181

1.331 182

1.659 183/1

0.344 183/2

0.344

1.173 184

185

0.813 186

0.632 187/2

1.493 188

1.384

0.927 189/1 , 190/1

189/2

0.922 190/2

0.652 190/3

0.210

1.519 191/1 , 191/2

191/3

1.349 191/4

1.349 192

3.319 193/1

1.720 193/2

1.342 193/3

1.343 193/4

1.342

1.611 194, 195

196/1

1.890 196/2 , 196/3 ,

3.072 196/4 , 197/1

197/2

1.607 198

0.243

2.355 199 , 200

201/1

0.304

(2)

(1)

0.308

201/2

0.500

202/1 , 202/3

202/2

0.147

202/4 , 202/5 ,

0.016

202/6

203

0.607

204/1

1.295

0.304

204/2

0.304

204/3

1.307

204/4, 204/5

205/1

0.202

0.243

205/2

0.526

206

0.243

207

0.328

209/1

1.214

209/2

210

0.870

0.445

211

1.263

212, 213

1.012

214/1

214/2

1.619

214/3

1.011

0.810

214/4

214/5

1.716

0.819

214/6

0.819

214/7

0.809

214/8

214/9

0.809

214/10

0.809

0.948

215, 216/1

0.340

216/2

2.031

217, 218

166.065

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 October 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-10-28.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-10-28.43.Ordinary.