मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 43]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2011 - कार्तिक 6 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. ई- 5-544- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल को दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3789
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
3790
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. 16-30-2011 -सात-2 ए.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत श्री रविशंकर पटले, संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है . श्री पटले , संयुक्त कलेक्टर, अशोकनगर को उनकी अशोकनगर जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , किरण मिश्रा , अवर सचिव .
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. एफ 1-14-2011 - बयालीस ( 1 ) .- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचनां क्रमांक फा.स 37-3 - विधि-2010, दिनांक 5 मार्च 2010 द्वारा में पी.टी.आई. को सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt . Director of Physical Education तथा प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education पदनाम दिया गया है.
2. अतः तद्नुसार राज्य शासन द्वारा विभाग के अधीन समस्त इंजीनियरिंग तथा पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में कार्यरत पी.टी.आई. का नाम परिवर्तित करते हुए, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक Asstt . Director of Physical Education प्रवर ग्रेड को कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक Collage Director of Physical Education किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशि कर्णावत , उपसचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. R1462-07- बारह 1.- मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 7( 1 ) ( i ) (क) अनुसार परित्याग किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा , खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है : -
देशांश
अक्षांश
बिन्दु
(2)
(3)
(1)
खण्ड 1
1 24° 01 ' 45.00 " 81° 10 ' 00.00" 2 24° 03′ 39.00" 81° 14 ' 16.00 " 3 24° 04' 52.00" 81° 13 ' 49.00 " 4 24° 06 ' 45.00" 81° 18 ' 27.00"
81° 14 ' 48.20" 5
24° 03 ′ 57.30 "
24° 01 ' 15.80 " 81° 14' 47.40 " 6
81° 27 ' 57.80" 24° 08 ′ 57.80 "
7
8 24° 08 ′ 30.10 " 81° 27 ' 50.80 " 9 24° 08 ′ 31.70 " . 81° 28 ' 49.10 " 10 24° 06 ' 31.70 " 81° 28 ' 45.00"
खण्ड 2
11 24° 09' 43.00 " 81° 17 ' 12.00 "
81° 25 ' 00.80 " 24° 12' 47.50 "
12
13
81° 20 ' 00.00" 24° 09'00.00"
24° 08′ 49.20"
14
81° 20 ' 00.00 " 15 24° 06 ' 57.30" 81° 18 ' 21.80"
खण्ड 3
16 24° 12' 47.50" 81° 25 ' 00.80 " भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
17 24° 12 ' 54.70" 81° 29 ' 00.00" 18 24° 11 ' 53.90" 81° 29 ' 03.30 " 19 24° 11 ' 04.70" 81° 26 ' 11.80" 20 24° 10 ' 00.00" 81° 36 ' 11.50" 21 24° 10 ' 00.00" 81° 27 ' 47.40 " 22 24° 10 ' 11.11 " 81° 27 ' 47.40" 23 24° 10 ' 11.11 " 81 ° 28 ' 28.00 " 24 24° 07 ' 02.00" 81° 30 ' 00.00" 25 24° 14 ' 45.00" 81 ° 30' 00.00" 26 24° 12 ' 47.50" 81° 25 ' 00.80" इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" , 29 - ए, अरेरा हिल्स , भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. R1462-07- बारह 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 13th October 2011
No R1462-07 - XII - 1.- In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 182.50 km² out of 365 km² in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/ s Rungta Mines Limited, for the reconnaissance operations of Gold mineral , under reconnaissance permit , which has now been relinquished
3791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-
LATITUDE (2)
LONGITUDE (3)
PTS (1)
BLOCK 1
1
81° 10' 00.00" 24° 01 ' 45.00"
24° 03 ′ 39.00"
2
81° 14 ' 16.00 "
81° 13' 49.00" 3 24° 04' 52.00"
4 24° 06 ' 45.00" 81° 18' 27.00" 5 24° 03 ′ 57.30" 81° 14' 48.20" 6 24° 01 ' 15.80" 81° 14' 47.40" 7 24° 08′ 57.80" 81° 27' 57.80 " 24° 08' 30.10" 81° 27 ' 50.80" 8
81° 28 ' 49.10" 9 24° 08 ′ 31.70"
81° 28 ' 45.00 " 10 24° 06' 31.70"
BLOCK 2
24° 09 ' 43.00" 81° 17 ' 12.00 " 11
24° 12' 47.50" 81° 25 ' 00.80" 12
13 24° 09 ' 00.00" 81° 20 ' 00.00 "
81° 20 ' 00.00 " 14 24° 08′ 49.20"
15 24° 06 ' 57.30 " 81° 18 ' 21.80 "
BLOCK 3
24° 12' 47.50" 81° 25' 00.80" 16
17 24° 12' 54.70 " 81° 29' 00.00 " 18 24° 11 ' 53.90" 81° 29' 03.30"
81° 26' 11.80 " 19 24° 11 ' 04.70"
20 24° 10 ' 00.00" 81° 36 ' 11.50" 21 24° 10' 00.00" 81° 27' 47.40"
81° 27' 47.40" 22 24° 10 ' 11.11 "
23
81° 28' 28.00" 24° 10' 11.11 "
24° 07 ' 02.00" 81° 30 ' 00.00" 24
25
81° 30' 00.00" 24° 14' 45.00"
26
81° 25 ' 00.80" 24° 12' 47.50"
The area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 -A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy .
3792
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस ब ( एक ) -3602-3603- 011.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1- 1-88- इक्कीस- ब-( एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 " में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 16 तथा 43 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुसूची
सेशन न्यायाधीश/
स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(1)
(2)
(3)
डिण्डौरी " 16. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डिण्डौरी सेशन न्यायाधीश,.
शिवपुरी .
शिवपुरी ." .
43. सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी
F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) -3603-011 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1- 88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October , 2009 which was published in the "Madhya Pradesh , Gazette Part - I " , dated 6th November , 2009 namely :
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 16 and 43 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
SCHEDULE
S.No.
Local area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge
(2)
(3) (1)
Dindori 16. Additional Sessions Judge , Dindori .
Shivpuri ." .
43. Session Judge , Shivpuri .
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
फा. क्र. 1 ( अ) 3-03- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है . उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर
क्र. अधिवक्ता का नाम
पद
पारिश्रमिक प्रतिमाह (2)
(1)
(3)
(4) 1 श्री विजय शंकर पाण्डे उप महाधिवक्ता 23,000/- 2 श्री समदर्शी तिवारी
20,000/-
शासकीय अधिवक्ता
महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर
क्र. अधिवक्ता का नाम
पद
(1)
(2)
पारिश्रमिक प्रतिमाह (4)
(3)
1 श्रीमती संगीता पचौरी उप शास. अधिवक्ता 17,000/ - इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
भाग 1 ]
3793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
फा. क्र. 17- ( ई) 83-03-3692 - इक्कीस - ब ( एक) /011.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17- ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में,
(1) अनुक्रमांक 75 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम (1)
(2)
(3)
" 75 .
रतलाम
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.
84.
सतना
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.
(2)
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(4)
श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.
श्रीमती अनुराधा शुक्ला, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.
अनुक्रमांक 85 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् : -
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
सतना
" 85-ए.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन .
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(4)
श्री एम.एस.ए. अंसारी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.
विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित किये जाएंगे .
F. No. 17 (E) 83-03-3692 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September, 2010 , namely: -
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , ( 1) For serial number 75 and 84 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
S.No.
(1)
Name of the Civil District (2)
Name of Special
Court
(3)
" 75 .
Ratlam
IInd Additional Sessions Judge , Ratlam.
84.
Satna
IVth Additional Sessions Judge, Satna .
Name of the Judge of the Special Court (4)
Smt . Asha Godhe , IInd Additional Sessions Judge . Ratlam .
Smt. Anuradha Shukla , IVth Additional Sessions Judge , Satna . " .
3794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2) After serial number 85 , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely:--
S.No.
(1)
Name of the Civil District (2)
Name of Special
Court
(3)
Name of the Judge of the Special Court (4)
" 85 -A .
Satna
Additional Sessions
Judge , Amarpatan
Shri M.S.A. Ansari , Additiona 1 Sessions Judge. Amarpatan. " .
The Pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdiction .
फा. क्र. 17- (ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक) / 011. - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17- ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 83 , 84 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1)
(2)
(3)
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिंकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4) " 83 .
सतना
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84 एवं 84- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
84.
सतना
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.
सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए एवं 85 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
85.
सतना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर
मैहर का विद्युत् क्षेत्र.
सतना
85-ए
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र. ".
टिप्पणीः- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 ( E ) 83-03-3056 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , namely:-
3795 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
AMENDMENTS
In the said Notification , in the table , for serial numbers 83 , 84 and 85 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S.No. Name of the Civil District
Name of Special
Court
(1)
(2)
(3)
Territorial jurisdiction of Special Court(According to the electricity Area) (4)
" 83 .
Satna
IIIrd Additional Sessions
Judge , Satna
All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban ( excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 and 84 - A) .
84.
Satna
IVth Additional Sessions
Judge , Satna
All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural ( excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 - A and 85) .
85.
Satna
Electricity area of Maihar.
Additional Sessions Judge , Maihar.
85 -A.
Satna
Electricity area of Amarpatan ." .
Additional Sessions Judge , Amarpatan .
Note: The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
धारां 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
( 1 ) डॉ. राम सिंह धुर्वे , ग्राम पो . डुगरिया , जिला डिण्डौरी. सदस्य कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम ) जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश डिण्डौरी , दिनांक 1 अक्टूबर 2011
(2) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो . गाडासरई, जिला डिण्डौरी . सदस्य
(3) श्री भारत सिंह नेटी, ग्राम पो . करंजिया, जिला डिण्डौरी. सदस्य
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
क्र. 539-2011 . - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. व्ही . रश्मि कलेक्टर , डिण्डौरी बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्वारा करती हूं: -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश
( 1 ) श्री वीरेन्द्र सोनी , गायत्री मंदिर के पास डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी . सदस्य धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
(2) श्री के. एस. राजपूत, सुब्खार डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी. सदस्य ( 1 ) अपर जिला दण्डाधिकारी , डिण्डौरी, मध्यप्रदेश अध्यक्ष 3796
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सदस्य डिण्डौरी.
सदस्य (2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी .
(3 ) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सदस्य विभाग , जिला डिण्डौरी .
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( च ) के अनुसार
सदस्य ( 1 ) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा , डिण्डौरी जिला डिण्डौरी.
1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग डिण्डौरी धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डिण्डौरी मध्यप्रदेश .
धारा 13( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य ( 1 ) श्री भारत सिंह नेटी , ग्राम पो . करंजिया, जिला डिण्डौरी.
(2) श्री अशोक कुमार साहू, ग्रा. पो. बजाग, जिला डिण्डौरी. सदस्य
सदस्य (3) श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो . डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
( 1 ) श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो . अमरपुर, सदस्य जिला डिण्डौरी.
धारा 13( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, डिण्डौरी. सदस्य
सदस्य (2 ) अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी
सदस्य (3 ) सहायक परियोजना अधिकारी , जिला पंचायत , डिण्डौरी.
धारा 13( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य ( 1 ) भारतीय स्टेट बैंक इंदौर शाखा, डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, शहपुरा धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शहपुरा मध्यप्रदेश.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य (1 ) रामदीन तेकाम, ग्राम सरसी, जनपद पंचायत, मेंहदवानी .
सदस्य (2 ) श्री हरिप्रसाद गौलिया, ग्रा. पं. , गुरैया हाल मुकाम, शहपुरा.
सदस्य (3 ) श्री सुरेन्द्र कुमार मरकाम, ज.पं. , शहपुरा
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
( 1 ) श्री उदय कुमार पाठक, निवासी शहपुरा सदस्य
सदस्य (2 ) कु. कृष्णा उरैती , ग्रा . पं. , कस्तूरी पिपरिया, हाल मुकाम, शहपुरा.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य ( 1 ) तहसीलदार शहपुरा , जिला डिण्डौरी
सदस्य (2) परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , शहपुरा.
सदस्य (3 ) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ ) के अनुसार
सदस्य ( 1 ) प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा.
जी. व्ही. रश्मि , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 10 अक्टूबर 2011
क्र. 1311-96-7-जागीर 11.- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में भाग 1 ]
3797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
लाते हुये, मैं, सी.बी.सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा, जिला एवं उपखण्डों के लिये सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार करता हूं: - जिला स्तरीय सतर्कता समिति, विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
( 1 ) जिला दण्डाधिकारी , विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री खूबचन्द्र अहिरवार, लुहांगी मोहल्ला, विदिशा 2. श्री अनिल सोनकर, निवासी , विदिशा
3. श्री निरपत सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री यतिन्द्र बहुगुणा , निवासी विदिशा
2. श्रीमति मिथलेश अग्रवाल, नंदवाना विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत , विदिशा 3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग , विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विदिशा.
विदिशा जिले के उपखण्ड, विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1 . अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री संतोष अहिरवार, निवासी माता मंदिर रोड, मोहनगिरी विदिशा.
2. श्री जून सिंह आदिवासी , ग्राम छीरखेड़ा विदिशा 3. श्रीमति खूबीबाई पत्नि श्री राधे आदिवासी, निवासी पूरनपुरा , विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री रघुवीर सिंह चौहान , निवासी विदिशा
2. श्री भानुप्रकाश सिंह राजपूत , निवासी खाईखेड़ा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. नगर पुलिस अधीक्षक , विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, विदिशा 3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा. विदिशा जिले के उपखण्ड, लटेरी धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) लटेरी .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
श्री लक्ष्मण सिंह अहिरवार, निवासी लटेरी 1.
श्रीमती गीताबाई अहिरवार, निवासी लटेरी 2.
3. श्री इल्यास खां, ग्राम अमराई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री भगवान सिंह कुशवाह, ग्राम जावती
2. श्री स्वदेश जैन , मुरारिया
3. श्रीमति शांतिबाई भील, ग्राम ताजपुरा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , लटेरी 2. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस लटेरी
3. नगर पंचायत लटेरी .
3798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1 . प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, लटेरी.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1 . तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील, लटेरी .
विदिशा जिले के उपखण्ड, सिरोंज धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) सिरोंज.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री अमोल सिंह जाटव, निवासी मलसीपुर, सिरोंज 2. श्री रामचरण शाक्य, निवासी सिरोंज
3. श्री दौलत सिंह नायक, ग्राम गंगाखेड़ीखुर्द.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1 . श्री लाखन सिंह गुर्जर, निवासी कांकरखेड़ीखुर्द 2. श्री बारेलाल सेहरिया ग्राम भूकरी पंचा. पैकोली.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1 . मुख्य कार्यपालन अधि . जनपद पंचायत , सिरोंज 2. थाना प्रभारी , सिरोंज.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, हाजीपुर, सिरोंज.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील, सिरोंज.
विदिशा जिले के उपखण्ड, कुरवाई धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कुरवाई. 1.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्रीमति दुर्गाबाई पंथी, वार्ड नं. - 13 कुरवाई 2. श्री गोपाल सिंह गौड़, निवासी कुरवाई
3. श्री करोड़ी सिंह , ग्राम उकावद.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री सीताराम सैनी, निवासी कुरवाई
2. श्री विमल कुमार जैन, निवासी पठारी .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, कुरवाई 2. थाना प्रभारी, कुरवाई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुरवाई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील , कुरवाई. विदिशा जिले के उपखण्ड, नटेरन
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) नटेरन.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री हरिचरण अहिरवार , ग्राम शमशाबाद, अ.जा.
2. श्री खिलान सिंह जाटव , ग्राम कस्बाखेड़ी, अ.जा.
3. श्री हुकम सिंह मोंगिया, ग्राम किशनपुर, अ.ज.जा.
भाग 1 ]
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. नारायण सिंह कुशवाह, ग्राम लखार
2. श्रीमति रामकलीबाई कुशवाह , पत्नि श्री लखनसिंह कुशवाह, ग्राम आमखेड़ाकालू.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , नटेरन 2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन , नटेरन
3. थाना प्रभारी, नटेरन .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा नटेरन.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील, नटेरन. विदिशा जिले के उपखण्ड, बासौदा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री दौलतराम खटीक, निवासी बासौदा
2. श्री मदनलाल अहिरवार, निवासी बासौदा
3. श्री मनोज अहिरवार, नि. वार्ड क्र. -9 बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री कांतिभाई शाह , निवासी बासौदा
2. श्री हेमन्त गंगवानी, निवासी बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस बासौदा 1 .
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , बासौदा 3. अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि ) बासौदा.
3799
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा बरेठ, बासौदा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील , बसौदा विदिशा जिले के उपखण्ड ग्यारसपुर धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , ग्यारसपुर धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री अशोक कुमार, निवासी गुनुआ, ग्यारसपुर 2. श्री संतोष चिढ़ार, निवासी गुलाबगंज, ग्यारसपुर 3. श्री विकास तिवारी , नि. अंडियाकलां, ग्यारसपुर.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1 . श्री हरीसिंह मोगिया, निवासी मोहम्मदगढ़
2. श्री श्यामलाल अहिरवार, निवासी ग्यारसपुर.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , ग्यारसपुर 2. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि ग्यारसपुर,
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, कॉआपरेटिव बैंक, ग्यारसपुर.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी , तहसील ग्यारसपुर.
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
3800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 30 अगस्त 2010
क्र. 3944- भू- अ.अ.- 2010-11 - रा. प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 09-10 ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुका नगर/ ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1) दमोह
हटा रसीलपुर निजी भूमि 0.20 शासकीय भूमि 2.58 योग 2.78
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
रसीलपुर, रसोटा, छेवलादुबे मार्ग निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग , जिला दमोह.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग , जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 15 सितम्बर 2011
क्र. प्र. भू- अर्जन - 7785-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) ख. नं. कुल रकबा (हे. में. )
(4)
(2)
(3)
(5)
14
खरखरी
केसली
2.74 (1) सागर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
टिकारी जलाशय योजना में कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर (म. प्र. ) . नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. प्र.भू. अ.- 2011-8735.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
कुल कुल रकबा
ख. नं. (हे.में) (2)
(1)
(4) 20
सागर
(5) 5.53
(3) खुरई निवारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
कासिया जलाशय , बांध एवं
नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. प्र.भू. अ. - 2011-8792 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं. कुल रकबा (हे.में)
(5) (1) सागर
(4) 44
35.65 (2) सागर
(3) बिजौरा परासिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन. संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- कंजेला जलाशय के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 30 सितम्बर 2011
क्र. 4877 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 3802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
रतलाम
(4) 3.214 (2) जावरा
(3) रिंगनोद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.
रुपनियाखाल तालाब एवं नहर से प्रभावित अवशेष सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011
क्र. 1476 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सिंगरौली
(2) देवसर
(4) 1.39
(3) कोड़रिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उपखण्ड अधिकारी देवसर करदा पड़री मार्ग के 11/4 में गोपद नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 10- पत्र क्र. 870 - भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में 3803 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6) (3)
(4)
(2)
(5)
(1)
सतना अमरपाटन
1.239
इटमा कोठार
इटमा कोठार तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी , " राजस्व " अनुविभाग अमरपाटन , जिला सतना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 26 - अ - 82 - वर्ष - 2010-11 - भू-अर्जन- 7480.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
0.524
देवरी
बैतूल मुलताई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
मुलताई.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ-82- वर्ष- 10-11 - भू- अर्जन-7481.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) 3804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
करपा
(4) 1.408 मुलताई
(1) बैतूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
महू, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. 3502 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5-" अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
16.096 (1) इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)
1.773 0.610
गवली पलासिया गांगल्याखेडी आशापुरा
योग .. 18.479
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
राउ मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण
संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि.इंदौर.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है - राउ मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण के लिये.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
इंदौर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. 3360 - भू- अर्जन-डॉ. अम्बेडकर नगर -2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
इन्दौर (1)
डॉ. अम्बेडकर मानपुर (2) नगर ( महू) सिहोद
खेडी
दुर्जनपुरा
(4) 1.510 0.465 0.020 1.115 योग .. 3.110
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इंदौर.
(6) लेबड- मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.
इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. 6 - अ - 82-2007-08 सा-1 - सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ख. नं . कुल रकबा (हे. में. )
(4)
(3) करारिया
(1) भोपाल
(2) हुजूर
117/5/2
0.064
133/1/1
133/1/2
0.081
90/2 0.052 89/2 0.016 96/2 0.057 99/1/2 0.081 0.004 0.032
75/2/2
योग . 0.387 भूमि का नक्शा ( प्लान ) नजूल गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) मलजल प्रवाह परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण (5) प्रोजेक्ट मेनेजर पी.आई. यू.यू. डबलू. एस.ई.आई. ( एडीबी ) प्रोजेक्ट म्यूनिस्पल कार्पोरेशन भोपाल.
3806
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 6 अ- 82-2011-12 सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ख. नं. कुल रकबा (हे. में. )
(1) भोपाल
(6) औद्योगिक प्रयोजन हेतु.
(2) हुजूर
(3) कोलुआकला
1.627
124/2 (4) 125/2
(5) उद्योग आयुक्त उद्योग संचनालय, अधोसंरचना विकास कक्ष भोपाल .
योग 1.627
भूमि का नक्शा ( प्लान ) नजूल अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन-1380 ( 1 ) 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची ( पूरक )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील /तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3) वरी
0.103
अशोकनगर मुंगावली
कैथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर , जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
नोट . - भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी, मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पेटलावद, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. 3742 - भू-अर्जन-2011 संशोधन.- एतद्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 1692- 93- भू-अर्जन-2010, झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011 द्वारा ग्राम पनास तालाब के निर्माण के लिये ग्राम काजबी की भूमि कुल रकबा 17.63 भाग 1 ]
3807
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
हैक्टर अधिग्रहित की गई थी. उसमें आंशिक संशोधन करते हुए रकबा 17.63 हैक्टर के स्थान पर अनुसूची के कालम नम्बर 06 में अंकित रकबा 15.63 हैक्टर पढ़ा जाऐं. शेष प्रविष्ट्रियां यथावत् रहेगी:-
तहसील
जिला
अनु. क्रमांक
(1)
(2)
(3) 1
पेटलावद
झाबुआ
अनुसूची
संशोधित रकबा
ग्राम
(हैक्टर में ) पूर्व में प्रकाशित रकबा (हैक्टर में )
(6)
(4)
(5)
15.63
17.63
काजबी
झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011
क्र. 3787 - भू- अर्जन-2011 /माही - राजस्व प्रकरण क्र. 21 - ए- 82-2010-11- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना तथा हिन्दी समाचार- पत्र स्वदेश में दिनांक 9 अक्टूबर 2010 तथा प्रसारण में दिनांक 10 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना को विलोपित करते हुए संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2) पेटलावद
(3) टेमरिया
(1) झाबुआ
3.16 3.16
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 14 अक्टूबर 2011
क्र. 1671 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी 3808
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
0.483 शहडोल
उदारी
ब्यौहारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पित्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011
क्र. 1691 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
16.80 कटनी विजयराघवगढ़ खिरवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
बाणसागर परियोजना की डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यलयीन अवधि में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 1704 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की भाग 1 ]
3809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
बगढा
सिरमौर
4.80
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 1706 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2) सिरमौर
1.49 (1) रीवा
(3) ग्राम गभुवानी मुडवार जागीर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
तेन्दूखेड़ा/दमोह, दिनांक 17 अक्टूबर 2011
क्र. - भू.अ.अ.- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुका
(2)
(4) जबेरा
(1) दमोह
(3) हिनौती ठेंगापटी
0.72 योग .. 0.72
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, सागर ( म. प्र . )
बांदकपुर नोहटा मार्ग के कि. मी. 09/2 पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3810
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र.-क- वाचक भू- अर्जन- 2011-2301- प्रकरण क्रमांक-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि. की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूँ: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 52.33 (2) बुरहानपुर
(3) इच्छापुर
(1) बुरहानपुर
6.16
इच्छापुर
कुल रकबा 58.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
देव्हारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.
देव्हारी तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
शुद्धिपत्र
क्र. - 7886 - भू- अर्जन- 2011.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5182 - भू-अर्जन-2011 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम लछुआ, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2450 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है, जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -
अशुद्ध प्रकाशन
" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " (शेष यथावत् रहेगा. )
शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे
" भूमियों के संबंध में लागू होंगे "
शुद्धिपत्र
क्र. - 7887 - भू-अर्जन- 2011.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5184- भू- अर्जन-2011, छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम धाधरा , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2452 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है , जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -
अशुद्ध प्रकाशन
" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " (शेष यथावत् रहेगा. )
शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे
" भूमियों के संबंध में लागू होंगे " 3811 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
शुद्धिपत्र
क्र. - 7888 - भू- अर्जन-2011 .- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5183 - भू-अर्जन-2011 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011 ग्राम राहीवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 8 जुलाई 2011 में पृष्ठ क्रमांक 2451 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश पंक्ति क्रमांक 7 पर " भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे " प्रकाशित हुआ है , जिसे संशोधित कर " भूमियों के संबंध में लागू होंगे " निम्नानुसार पढ़ा जावे : -
शुद्ध प्रकाशन जो पढ़ा जावे अशुद्ध प्रकाशन
" भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे "
" भूमियों के संबंध में लागू होंगे " (शेष यथावत रहेगा. )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 15216 - भू- अर्जन -2011.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (3)
(5)
(1) (2)
(4)
2.663
राजगढ़ राजगढ़ टाण्डीखुर्द
टाण्डी तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग , राजगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मधु तेवतिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3812
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 24 सितम्बर 2011
क्र. 1518 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- लभौली ( 585)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.403 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
189
0.187
190
0.158
191
0.158
192
0.118
193
0.108.
0.108
194
195
0.202
209
0.162
210
0.084
211
0.100
292
0.036
293
0.050
294
0.061
295
0.068
296
0.288
297
0.019
298
0.020
299
0.082
330
0.070
333
0.079
(2)
(1)
334
0.058
0.097
335
0.288
336
337
0.014
339
0.008
340
0.007
0.122
352
358
0.136
359
0.036
360
0.129
361
0.050
0.014
369
381
0.216
योग 3.333
मध्यप्रदेश शासन
331
0.070
महायोग 3.403
रीवा , दिनांक 17 अक्टूबर 2011
क्र. 1675 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) ग्राम- साड़ा ( शिवराजपुर )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.11 हेक्टर .
खसरा नं.
(1)
रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.07
485/2
0.04
1762
. 0.11
योग ( अ) भाग 1 ]
3813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2)
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक
निरंक
योग (ब)
महायोग ( अ+ब) 0.11
प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.11 हे. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.11 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 1693 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमिं का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- भरतपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.030 हेक्टर .
खसरा नं.
कुल रकबा (हे . में)
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
281/2
0.030
0.030
0.030
0.030 योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1695- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- कपुरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.435 हेक्टर.
खसरा नं .
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
0.064 376
0.440
422
0.089
0.320
423
0.030
0.005 425/1
0.470
0.107 426
0.016
0.040
670/1
0.800
0.154
0.435 योग .. 2.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1697- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3814
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- कपुरी कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.119 हेक्टर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अर्जित रकबा (हे. में) (3) 382
0.530
0.038 390
0.400
0.010 337/1
0.540
0.071
0.119 योग .. 1.370
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ , दिनांक 29 सितम्बर 2011
क्र. 3631 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित मकानों की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) मकानों का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
सर्वे नम्बर
मकानों की संख्या
(2)
(1)
क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3) ग्राम-धोलीखाली 58
33.54 1
1
ग्राम-सुखनेड़ा 341
66.60
228.82 2
ग्राम-केशरपुरा 68
2
109.44
ग्राम-बोरघाटा 6
ग्राम-भेरूपाड़ा
1
138
68.29 योग 7 506.69 झाबुआ , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. 3740 - भू- अर्जन - 2011 - रा.प्र.क.अ-- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक किये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील - पेटलावद
(ग ) ग्राम - धतुरिया
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3) 1172
0.15
1173
0.10
घोलीखाली तालाब निर्माण हेतु.
योग .. 0.25 भाग 1 ]
3815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- घोलीखाली तालाब निर्माण होने से ग्राम धतुरिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.25 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ , दिनांक 14 अक्टूबर 2011
संशोधित उद्घोषणा
क्र. 3785 - भू-अर्जन- 2011- माही- रा.प्र.क्र . 25 अ- 82- 2010-11.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1403- भू-अर्जन- 2010- झाबुआ, दिनांक 9 मई 2011 द्वारा ग्राम करड़ावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ का रकबा 10.29 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक पृष्ठ क्रमांक 1844, दिनांक 27 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार- पत्रों पत्रिका में दिनांक 26 मई 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 26 मई 2011 में प्रकाशन जी नम्बर 13535/2011 द्वारा प्रकाशित की गई है . प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-
अनुसूची
स. क्र. सर्वे क्र.
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
संशोधित प्रकाशन (4) (1)
पूर्व प्रकाशित (3)
1
116
0.37
विलोपित 117
2
0.12
विलोपित 119
3
0.01
विलोपित
0.05
240/1
4
विलोपित 5
0.05
240/2/1
विलोपित 240/2/2
विलोपित
0.05
6
7
240/3
0.12
विलोपित 240/4
0.06
8
विलोपित 240/6
9
0.05
विलोपित
0.05
10
241/1
0.07
0.05
241/2/1
11
0.10
0.05
241/2/2
0.10 12
241/4
13
0.05
0.05 14
241/5
0.05
0.06 241/6
15
0.10
0.08 16
241/7
0.05
0.05 17
244
0.05
0.10 18
245
0.27
0.08 19
247
0.03
0.10 20
0.10 264
0.05
(4) (2)
(3)
(1)
0.25
0.20 279
21
0.07
0.08
22
280/1
0.08
0.07 282/2
23
0.08
0.06 280/3
24
0.08 280/7
0.08
25
0.06 280/8
0.06
26
0.06
27
282
विलोपित
0.05
विलोपित 28
283
0.11
विलोपित 29
284
0.27
285
30
विलोपित
0.15
31
286
विलोपित
0.12
32
288
विलोपित 33
0.10
0.18
309
0.34
34
312/1
0.30 1018
0.14
विलोपित 35
36
विलोपित
0.27
1021
0.07
37
1022
विलोपित
0.10
1341/2
38
विलोपित
0.07
1342
39
विलोपित 1343
0.17
40
विलोपित
0.16
0.11 1368
41
0.03
0.05 1369
42
43
0.03 1660
0.10
1666
0.07
44
विलोपित 1668
0.18
45
विलोपित
0.05
46
1669
विलोपित
0.27
47
1673
विलोपित
विलोपित 48
1675
0.09
विलोपित
0.03
1676
49
0.09
50
विलोपित 1686
0.13
1687
51
विलोपित 1689
52
0.12
0.11
0.05
1727
53
विलोपित
0.20
54
1728
विलोपित
0.07
55
विलोपित 1729
0.07
56
विलोपित 1731
0.17
57
1732
विलोपित 1733
0.20
विलोपित 58
0.10
0.18
59
1734
60
0.17
1749
विलोपित
0.20
1750
61
विलोपित
0.02
1752
62
विलोपित
विलोपित
0.27
1753
63
1754/1
0.05
विलोपित 64
विलोपित 1754/2
0.08
65
1755/2
0.05
विलोपित 66
67
0.03
विलोपित 1756/2
1907
0.15
68
विलोपित 3816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1) (2)
(3)
(4) 69
2071
0.16
(1) (2)
(3)
(4)
0.08 112
114
विलोपित
2072/1
0.05
विलोपित 70
2072/2
71
0.08 115
135/1
विलोपित
0.05
72
2132
0.12
विलोपित
0.12
73
2133
विलोपित 74
2135
0.05
विलोपित 75
0.05
2136
विलोपित 2143
0.17
76
135/2
0.04 116
0.20 117
136
137
0.30 118
0.16 241/3
119
0.10 243
120
121
0.08 248
विलोपित
77
0.37
2148
0.10 2285
0.05
78
0.13 79
2286
0.05
0.05
0.05 2883
80
0.08
81
2884
0.10
0.10 82
0.10
2885
0.10 83
2886
0.14
0.13 122
249
250/1
123
0.07
0.07 124
252/2
125
0.06 250/3
0.06 259
126
0.06 127
260
0.20 128
311 पै .
विलोपित
0.20
2887
84
0.34
0.25
85
2888
विलोपित 86
2906/1
0.05
0.04 129
1635 पै.
0.15 1636/1
130
1636/2
0.15 131
विलोपित
87
2906/2
0.05
विलोपित 88
2906/3
0.05
विलोपित 89
2906/4
0.05
विलोपित 90
0.05 2907
0.14
3362
91
विलोपित
0.15
92
61
0.07 93
62
0.04 63
94
0.06 95
64/4
0.03 96
0.04 91/8
92
97
0.05 93/1
0.10 98
93/2/1
99
0.01 100
94/1
0.03 101
95/1
0.02 102
0.02 95/2
103
95/3
0.02 104
95/4
0.02 105
96/1
0.06 106
96/2
0.07 107
96/3
0.01 97
108
0.07 103
109
0.70 110
106
0.10 111
107
0.29 112
108
0.13 113
109
0.01
0.03 132
1637/1
1637/2
0.08 133
0.02 134
1659
0.06 1662/1
135
0.06 1662/3
136
0.08 137
1663
0.15 1664
138
0.07 1665
139
0.08 1735
140
1737
0.07 141
1738
142
0.14
0.08 1739
143
0.05 1740
144
1741
0.05 145
146
0.21 1742
0.03 1743
147
2129
0.03 148
0.15 149
2149
150
0.10 2150/1
0.03 151
2150/2
0.10 2151/1
152
153
0.02 2154/2
154
2217
0.03 2218
0.09 155
0.05 2219
156
0.15 157
2220 भाग 1 ]
3817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2)
(3)
(4) (1)
158
2284
0.05 159
2287/1
0.04 2287/2
160
0.03
0.03 161
2287/3
162
2287/4
0.03 2287/5
0.03 163
164
2288/2
0.07 165
2291
0.07 166
2292
0.10 167
2293
0.10 168
2299/3
0.20 169
2817
0.05 170
2819
0.05 2871
171
0.16 172
3362/1
0.08 3362/2
0.07 173
10.20
योग . 10.29
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील-जावर
(ग ) नगर/ ग्राम- सिद्दीकगंज
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.238 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(1)
अर्जित रकबा (2)
149/2
0.032
(1)
(2)
152/1
0.089
152/2
0.081
0.101
152/3क
152/3ख
0.097
0.020
176/2
0.081
179/1
179/2
0.032
0.081
180 , 181
182
0.081
183
0.089
184
0.089
0.114
197
210
0.146
0.028
216
217
0.041
218
0.077
0.057
221
0.073
223
0.028
224/1
224/2
0.028
0.020
225/2
0.032
299
0.186
300
0.122
301
302
0.178
0.028
303
0.057
305
0.020
309
310
0.053
0.041
311
0.020
312
699/218
0.016
योग . 2.238
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामपुराखुर्द तालाब की बांई नहर की उप नहर क्रमांक 01 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील-आष्टा
(ग) नगर/ ग्राम- आमखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.850 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
2/1
1.215
2/2
0.142
2/3
0.036
2/10
1.801
2/11
2.748
2/12
0.182
2/13
0.081
2/14
0.130
2/15
0.040
2/16
0.032
0.211
2/7 , 3/3/4 , 7/5/1/1
0.113
2/7 , 3/3/3/4 , 7/5/1/2
1.230
57/2 , 58/2 , 59/2
1.919
57/2, 58/2 , 59/3
1.930
57/2 , 58/2 , 59/4
0.040
57/2 , 58/2 , 59/5
योग 11.850
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 4 - अ -82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- मनीरामपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.436 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.081
40, 41
42/1
0.134
45
0.554
54
0.020
0765
55
0.121
56/3
0.506
57
58
0.170
0.028
67
68
0.073
69
0.364
70
0.587
0.583
72
1.489
74, 92/74
75
0.939
1.036
76, 93/76
0.911
77
1.627
78, 79/1
0.809
78, 79/2
80/1/2
0.777
0.931
80/2, 89/80/1
0.931
80/2, 89/80/2
योग 13.436
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भाग 1 ]
3819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- नोमनियाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.267 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
4/1
(2) 1.267
योग 1.267
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 6 - अ -82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग ) नगर/ग्राम- जस्सुपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.113 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
104
0.178
105
0.991
3.088
106
3.181
107 , 108 , 167/108/2
2.331
167/108/1
172/107
0.344
योग 10.113
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. भू-अर्जन- 2011-327- बी. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शाजापुर
(ख ) तहसील- शुजालपुर
( ग ) ग्राम- मोरटाकेवडी , फाजलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - ग्राम अलीसीरिया रकबा 2.803 हे. , ग्राम निपानियाखुर्द रकबा 3.909 हे . ,
ग्राम बदलपुर रकबा 2.322 हे . , ग्राम पोचानेर रकबा 9.203 हे. , 3820
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
ग्राम रोलाखेड़ी रकबा 1.289 हे. ,
ग्राम अरनियाकलाँ रकबा 1.895 हे . ,
कुल रकबा 21.421 हे.
खसरा नं.
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम अलीसीरिया 341/1
0.105
342
0.100
343
0.120
345
0.105
354
0.125
355
0.052
356
0.031
361
0.136
362
0.010
363
0.250
365/1
0.063
365/2
0.136
370/1
0.042
374
0.157
0.292
429/1 , 430/1 , 422/1
439/1
0.052
440/1
0.471
443
0.011
444/1
0.545
2.803
कुल योग
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम निपानियाखुर्द 528/4
0.157
462
0.052
517
0.282
0.199
514/3 , 515 , 516
529/1
0.293
501
0.105
530/4
0.084
487/2
0.314
464
0.052
463
0.209
458/11
0.314
456/2
0.157
432/2/1
0.199
(1)
(2)
453/1
0.115
0.418
442/2, 445/1 , 453/1/2
0.418
445/3 , 449 , 450 , 451 ,
452/1 , 453/1 .
0.300
513/1
414/2
531
419/1
0.105
419/2
0.105
0.031
421, 422/1
3.909
कुल योग
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम बदलपुर 3/4
0.282
0.502
4/4, 5/3/4/5
5/1
0.167
5/2
0.115
0.042
6/6
8/2/4
0.178
13
0.157
14/1
0.094
0.376
19/2 , 21 , 22 , 23/2 ,
23/3 , 24/1 , 25 , 26 .
28
0.105
0.220
175
177/1
0.084
3.909
कुल योग
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम अरनियाकलाँ
0.089
1890/1 मि.
2743/9/1
0.033
0.221
2766/2 , 2767 , 2743/3
2743/2/5
0.105
2743/2/4
0.105
2743/2/3
0.105
0.105
2743/2/2
2743/2/1
0.105
2797/8
0.290
2812/3
0.052
2812/2
0.052
2814/2
0.052 भाग 1 ]
3821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2) 2817/7/1
0.091 2818/1
0.092 2819/2/1
0.310 1890/1 मि.
0.088
कुल योग 1.895 भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम पोचानेर 51
0.105 219
0.282 187/1
0.219 1154
0.105
0.240 743, 744
0.408 172, 173
174
0.021
0.261 187/2, 188
186/1
0.094 186/2
0.042
0.021 177, 178 , 179
222
0.105 181/2
0.220 236/2
0.084
0.100 1090
699/6
0.073 701
0.042
0.010 730, 731
734
0.084 783
0.063 735
0.136 736
0.136 737
0.021 1090/2
0.137
0.146 775/1 , 776/1 , 777/1
781/2
0.105 1156/2
0.063
0.043 1157 , 1155 , 1156/1
171
0.010 182
0.167 183/3
0.052 190
0.010 232/1
0.084
0.010 581
(2)
(1)
0.084
449/1
216/2
0.512
238
0.021
232/2
0.115
237
0.157
241
0.178
0.010
582
0.031
606/1
607/1
0.084
240/1
0.010
0.052
244
782/1/2/2
0:209
0.063
246
247
0.105
0.031
650/2, 651/1
0.094
1145, 1146
252
0.031
0.042
253
563/2
0.010
0.010
254/2, 259/1/2
247
0.105
561/1
0.021
0.031
667, 668
536
0.010
560
0.021
0.021
599/1/2
600/2
0.042
565
-0.021
0.021
567/2
564
0.010
0.052
602
699/1
0.042
699/5
0.073
0.136
1150, 1158 , 1159
1148
0.010
0.063
1149
0.167
1161/1
1143/1
0.094
1127
0.063
0.115
1130/3
0.125
1128
1136
0.073 3822
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2) 1137
0.115
0.010 1131/1
0.073 1161/2 , 1167/1
1180
0.115 1181
0.042 1182
0.052
0.021 1088/5 , 1085
1078/3
0.063 1079
0.167
0.084 1161/2 , 1167/1
0.084 1161/2 , 1167/1
1161/2 , 1161/4, 1167/1 0.084 1129
0.031 1115/3
0.115 1116/2
0.219 1096/1
0.084 989/2
0.021 990/2/1
0.021
0.032 990/2/2
0.032 990/2/3
991
0.188
0.084 1044/1/1
1044/2
0.031 1044/3
0.094 1044/4
0.073 1044/5/1
0.073 1044/5/2
0.005
0.121 1084/2 , 1087 , 1088/2
0.121 1086 , 1088/1 , 1088/3
-0.084 1084/1
9.203
कुल योग
भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है- ग्राम रोलाखेड़ी 383/4
0.022 387/2
0.084 388
0.063 384
0.042 440/2
0.063 462
0.031 485/1
0.031
0.021 486/1 , 486/2
(2)
(1)
0.052
437/2, 438/1
0.021
385
0.094
441
0.063
387/1
437/1
0.052
0.200
439/2 , 440/1 , 453, 454
0.021
487/3 , 487/5
0.021
487/1 487/2
488/1
0.200
0.198
488/2
589/4
0.010
1.289
कुल योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अरनियाकलाँ से कोठडीकलाँ मार्ग हेतु भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभागं रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2011
क्र. 857 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) ग्राम- कटाई भाग 1 ]
3823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.430 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
18
0.330
45
0.100
0.430
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 862- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - रीवा
(ख) तहसील - सेमरिया
(ग) ग्राम-डाढ़
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.130 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
54
0.500
94
0.070
0.050
95
105
0.800
106
0.900
108
0.150
109
0.210
119
0.320
120
0.130
121
0.060
(1)
(2)
0.210
123
0.300
124
0.060
126
127
0.180
128
0.080
110/160
0.110
4.130
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 863 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एंक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम- लखनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.260 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.180
79/1
0.040
79/3
80/1
0.020
82
0.100
0.700
84
0.300
86
0.600
87
0.250
91/1
0.330
91/2
92
0.250 3824
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2)
(1)
1.060
109
111
0.700
112
0.230
113
0.500
योग 5.260
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 863 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम- धीरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.670 हे .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
4
0.670 योग 0.670
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 864 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम सेमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.448 हे .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.050
303
0.250
323
518
0.020
0.330
519
521/2
0.360
0.360
522
0.090
523
0.134
524/1
0.064
524/2
0.030
525
0.180
526
0.640
527
0.260
529
0.430
530
0.100
532
0.080
533
535
0.070 योग 3.448
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3825
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 अक्टूबर 2011
पत्र क्र. क - भू- अर्जन तेंदूखेड़ा- 2011-327. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- जबेरा
(ग) ग्राम- घाना मैली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.47 हे .
खसरा नं.
रकबा ( हेक्टेयर में) (1)
(2)
1037/2
0.59
0.25
1037/3
0.63
1036
1033/1
0.17
0.18
1033/2
0.15
1056
1040/2
0.15
0.20
1053
0.24
173/2
175/4
0.37
0.54
184
3.47
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घाना. मैली जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 19 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 28 - अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गठेवरा
(ग) नगर/ग्राम- गठेवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निरंक.
केवल परिसंपत्तियां, रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है
ग्राम
परिसंपत्ति स्वामी का नाम एवं पिता का नाम
परिसंपत्ति का खसरा नं.
(2)
(1) गठेवरा
"
(3) 1208 1456 नत्थूसिंह तनय सुम्मेर सिंह बबीता पत्नि ओमप्रकाश अग्रवाल , कुसुम पत्नि किशन चन्द्र अग्रवाल , सा. छतरपुर.
अर्जित परिसंपत्तियां ( वर्ग मी. में )
(4)
कुंआ
ट्यूबवेल, पक्का पम्प हाऊस 6.05 वर्ग मी. , एक महुआ वृक्ष
केवल परिसंपत्तियां रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है .
3826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2)
(3)
गठेवरा
1269
अभिलाषा पत्नि सुधीर कुमार चेलावत "
1210
शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग
"
"
1228/3/2
सुपर्णा पत्नि अजय कुमार गुप्ता
(4)
ट्यूबवेल, 2 पक्का पम्प हाऊस 15.27 वर्ग मी.
केवल परिसंपत्तियां रकबा पूर्व में अर्जित किया जा चुका है .
पक्कास्कूल ( शासकीय ) , मय किचिन , टायलेट, बाउंड्रीवाल के. हैण्डपम्प चालू हालत में
पक्काकुंआ.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वलियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 20- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम- भारस
(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.320 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हैक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में ) (1)
(2)
(3)
1.035
99/8क/2
0.206
1.348
99/8ख/2
0.560 99/81/2
0.376
0.114 301 /ख/2
0.808
1.315
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.632
1.315
301 /ग/ 1
कुल योग : 2.320 ( 2) , सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 21 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम - बड़ेरा भारस
(घ) कुल क्षेत्रफल- 13.98 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हैक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में )
(3) (1)
(2)
2.612 1/2/2
8.361 भाग 1 ]
3827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(3) (1)
(2)
6/2
1.275
0.342 5/2
5.685
0.052
15.101
2.926 41/2
42/2
1.306
0.516 36/1
0.752
0.657 37/2
1.514
0.052 38/2
0.205
1.139
39/2/2
0.873
0.308
0.874
0.874 39/3
0.894
39/4/1
0.200 32/1
3.144
0.048 48/7/1
2.299
0.125 52/1/2
1.119
0.397 52/2/2
1.128
0.633 53/2/2
0.337
0.168
1.155
0.570 53/3/2
53/4/2
1.155
0.042
1.155
0.490 53/5/1
57/1/2
0.783
0.052
0.300 57/2/2
0.783
0.783
57/3/2
0.191 57/7/2
0.783
0.252 57/4/1
0.783
0.185 56/2
0.464
0.895
0.845
0.398 71/2
72/2
0.836
0.105 73/1
0.810
1.672
52/2/2
0.819
0.006
योग : 13.98 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम-रिठौंदन
(घ) कुल क्षेत्रफल-5.244 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )
(3)
(2)
(1)
0.144 622
0.630
0.404
1.10
63
0.319
2.00
92
0.276 626
0.400
0.704 637
1.430
0.020
1.430
654
0.570
2.00
635
2.00
0.538 634
2.00
0.498 633
0.117
2.00
632
0.232
0.290
685
0.077
0.310
686
0.016 677
0.410
0.013
1.270
644
0.636 648
1.230
0.610
0.235 649
0.270
0.650
623
624
0.412
0.163 625
0.100
0.012 योग : 5.244 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3828
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 8736 - भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - केसली
(ग ) ग्राम- पिपरिया, प. ह. नं . 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टर.
खसरा नं. में से
रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
0.12
62/3
63/1
0.06
55/1
0.09
55/2
0.09
0.18
54.
0.04
67/2
0.06
67/3
67/4
0.14
70
0.02
72/1
0.07
72/2
0.06
108
0.07
109
0.06
110
0.18
129/1
0.03
128
0.11
127/1
0.07
0.07
127/2
125/2
0.03
131/1
0.23
131/2
0.23
(2)
(1)
106
0.12
2.13
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 8752 - भू- अर्जन-11 .--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- पुतर्रा , प. ह. नं. 24,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.19 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं. में से
(हे. में)
(2)
(1)
0.70
1/2
1/4
0.30
63/1
0.21
0.20
63/2
0.36
64
0.68
65
66/1
0.07
0.08
66/2
67
0.39
0.24
68/1
68/2
0.24
0.16
70/1
0.01
75/1
76
0.07 भाग 1 ]
3829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2)
(1)
78/1
0.06
78/2
0.06
90/1
0.10
93
0.07
94
0.12
0.09
95
0.12
97
0.06
98
99/1
0.02
99/2
0.03
100
0.08
101
0.22
103/1
0.02
103/2
0.07
105/2
0.08
106
0.10
107/1
0.05
107/2
0.05
111
0.08
योग 5.19
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 15218 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( धामन्या तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- ढाबलीकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.105
691/21/2
0.240
691/38
योग 0.345
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धामन्या तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम ढाबलीकलॉ की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 15220 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चॉदतलाई तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील -खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- पानखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.055
157/48
0.054
157/49
0.054
157/50
0.048
157/51
157/52
0.061 3830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2)
157/53
0.134
157/54
0.060
157/55
0.060
157/56
0.060
157/57
0.054
योग 0.640
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चॉदतलाई तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 15222 - भू-अर्जन-2011 . -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( कटारमलजी तालाब निर्माण शीर्ष कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
( ख ) तहसील- खिलचीपुर
( ग) ग्राम- पानखेड़ी, मेहराजपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.639 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर
0.250
24/15
24/23
0.875
योग 1.125
ग्राम मेहराजपुरा , क्षेत्रफल 11.514 हेक्टेयर 286/1
0.700
292/36
0.340
292/37
0.531
286/2
0.700
286/3
0.700
292/14
0.285
(1)
(2)
292/16
0.241
2.023
292/45
292/60
0.065
1.050
292/46
292/61
0.253
292/62
0.059
1.250
292/63
292/64
1.251
0.750
292/65
0.810
292/66
292/67
0.506
11.514
योग
महायोग 12.639
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कटारमलजी तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु. ग्राम पानखेड़ी एवं मेहराजपुरा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 15224 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बोरदाखुर्द तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम-गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.021 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
ग्राम गोरधनपुरा , क्षेत्रफल 0.435 हेक्टेयर 63/17/1/1
0.105
0.024
106/63
69/63/1
0.034
0.068
69/63/1 भाग 1 ]
3831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2)
(1)
103/63
0.024
23/1
0.060
23/2
0.120
योग 0.435
ग्राम बोरदाखुर्द, क्षेत्रफल 0.412 हेक्टेयर 4
0.075
123/11
0.105
736/11
0.012
126/11/1
0.120
126/11/2
0.040
131/11
0.060
0.412
योग
ग्राम गादियाचारण, क्षेत्रफल 0.174 हेक्टेयर 283/55
0.174
0.174
योग
महायोग 1.021
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोरदाखुर्द तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम गोरधनपुरा, बोरदाखुर्द एवं गादियाचारण की भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 15226 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( पानखेड़ी तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
( ग ) ग्राम- गुमानीपुरा, बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा (घ) क्षेत्रफल-2.887 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
ग्राम गुमानीपुरा, क्षेत्रफल 0.813 हेक्टेयर 23/18
0.380
(2)
(1)
0.065
23/85
23/1
0.368
0.813
योग
ग्राम बोरखेड़ी, क्षेत्रफल 0.365 हेक्टेयर
0.145
111/4
0.135
129/4
0.024
129/2
0.061
129/3
0.365
योग
ग्राम पानखेड़ी, क्षेत्रफल 0.931 हेक्टेयर
0.120
269/2
0.168
271
274
0.024
275
0.101
0.024
276/7/1
0.121
276/44/1
276/21/2/2
0.176
0.128
276/21/3
0.089
276/44/2
योग 0.931
ग्राम मन्नीपुरा, क्षेत्रफल 0.778 हेक्टेयर
227/1/2
0.184
0.065
227/1/3
227/1/4
0.036
0.048
227/7/1
227/11/3
0.020
0.048
227/7/2
0.020
227/11/5
227/7/3
0.048
0.020
227/11/5
0.048
227/7/4
227/11/6
0.020
0.048
227/7
227/11/2
0.048
227/10/1
0.125
0.778
योग
2.887
महायोग 3832
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पानखेड़ी तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु. ग्राम गुमानीपुरा , बोरखेड़ी, पानखेड़ी एवं मन्नीपुरा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मधु तेवतिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 21 अक्टूबर 2011
प्रक. क्र. 16- अ-82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा . एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- डोंगरगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 30.275 हेक्टेयर .
खसरा नं..
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1
0.579
2
0.393
3
0.514
5
0.921
2.156
6/2, 13
7/1
0.389
7/2
0.077
1.267
8
9
1.408
10
0.202
(2)
(1)
0.837
12
0.162
14
15/1
0.823
15/2
0.400
0.400
15/3
0.400
15/4
0.377
16
0.275
18
0.255
19
20
0.073
0.283
21, 22
23
0.061
0.384
24
0.162
25/1
0.142
25/2
0.251
26
27
0.057
28/1
0.202
0.04
28/2
42
0.308
43
0.528
44
0.242
0.101
150/1
151
1.939
0.12
167/3ख , 168 , 169/2
167/2
0.081
0.486
171
1.592
172
173
0.081
175
0.914
0.967
177 , 178 , 179
180, 181/1 , 181/2 ,
5.930
182, 184, 185, 186/1 ,
187/1 , 188 , 189/1
1.015
181/3 , 186/2 , 187/2
183
0.421
0.461
189/2
0.085
190
0.040
191/2
191/4
0.284
0.320
192/1
192/2
0.202
193
0.162
0.506
194/2, 195/2
योग 30.275 भाग 1 ]
3833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- 2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .
प्रक. क्र. 17- अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के. संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम- कुडारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 12.497 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
16/2
0.347
16/3
0.097
16/4
0.405
16/5
0.162
16/8
1.214
16/9
1.012
16/10
0.567
16/11
0.242
17
0.801
19
0.517
21
0.206
24
0.081
148
0.040
150
0.882
152
0.809
0.405
153/1 , 154/1
0.364
153/2, 154/2
(2)
(1)
0.243
153/3 , 154/3
0.563
153/4 , 154/4
0.283
153/9 , 154/11
0.340
153/6 , 154/7
0.809
153/5 , 154/6
1.136
153/8 , 154/9
0.324
153/7 , 154/10
154/5
0.648 योग 12.497
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .
प्रक. क्र. 18- अ- 82- वर्ष 2010-2011- पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन - 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा . शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम-गांगई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.845 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.331
12/1
12/2
0.085
0.509
13/2
13/3
0.581
164/1
0.878
1.186
164/2
1.186
164/3 3834
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2) 164/4
1.181 167
0.886 169
0.930 170
1.113 171/2
0.811 171/3
0.909 171/4
0.809 171/5
0.809 171/6
0.812 171/7
0.809
0.809 171/8 , 187/3
171/9
0.809 172/1
0.687
0.599 172/2, 172/4
0.691 172/3 , 172/5
173
1.295 179/1
0.633
0.777 179/2
0.226 180, 181
183/1
0.567 183/2
1.694 184/1
1.084 184/2
1.894 184/3
0.405 184/4
0.142 185/1
0.311 185/2
0.316 186/1
0.364 186/2
0.365 187/2
1.214 187/4
0.809 187/5
0.809 187/6
1.214 187/7
0.809 187/8
0.809 188/1
0.356 188/2
0.178 190
1.627 192/1
0.076
0.201 192/2, 193/2
193/1
0.329 194/1
0.120
(2)
(1)
194/2
0.851
0.991
230, 234/1
235/1 235/2
0.214
0.048
236
1.841
238/1
3.757
238/2 , 245/2
0.938
238/3, 245/1
0.405
238/4, 245/3
239
1.202
240
1.214
0.316
241/1, 241/2
0.357
242/1
0.692
242/2
242/3
0.809
242/4
0.405
0.061
243/1
0.020
243/2
0.303
243/6
0.766
244/1
0.525
244/2
0.688
246
247/1
0.370
1.265
247/2
249/1
0.782
2.828
249/2
0.809
250/1
250/2
0.849
1.416
250/3 , 251
3.642
253/1
253/2
1.437
योग 66.845
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .
प्रक. क्र. 19- अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13601 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की भाग 1 ]
3835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक- 2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- चोरबरेहटा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 205.873 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
48/3
0.405
140/3
0.222
140/4
0.264
141/1
0.432
1.133
141/2 . 141/3
141/4
0.478
141/5
0.421
141/6
0.340
142
1.538
143/1
1.454
0.766
143/2 , 143/3 ,
144/1 , 144/2
0.384
143/4, 143/5 ,
144/3, 144/4
0.344
143/6 , 144/5
0.344
143/7, 144/6
0.383
143/8 , 143/9 ,
144/7, 144/8
145/1
0.809
156/1
0.362
156/2
0.725
156/3
0.725
156/4
0.742
156/5
1.113
156/6
0.371
157/1
0.502
(2)
(1)
157/2
0.809
3.348
158, 159
2.379
160, 161
0.21
163/2 , 164
0.112
165/1
0.222
165/2
165/3
0.111
1.578
166/1
166/2
0.162
0.405
166/3
0.405
166/4
2.185
166/5 , 166/6
0.808
168/1
0.807
168/2
0.435
170/1
0.721
170/2
0.721
170/3
0.792
170/4
1.173
171/1 , 171/2
1.166
171/3
1.906
172/1 , 172/2
1.656
173/1 , 173/2
174/1
0.840
0.840
174/2
0.500
175/1
175/2
0.500
0.567
177/1
0.566
177/2
0.202
178/2
0.105
179/2
1.700
183/3 , 184/3 , 185/3
0.486
186
0.405
191/2
0.101
193
0.081
194
1.335
195
2.444
196/1 , 197/1
2.444
196/2, 197/2
0.147
197/3
0.877
198/1 , 200/1
0.877
198/2, 200/2क 3836
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2)
0.439 198/3 , 200/3
0.877 198/4, 200/4
0.877 198/5 , 200/5
1.603 199
201/1
0.015
0.775 201/2, 202/1
0.452 202/2, 203
204
0.324 206
1.789 207/1
0.866 207/2
0.870 208/1
0.614
0.405 208/2
208/3
0.632 208/4
0.219 209/1
0.586 209/2
0.587
1.012 210/1 , 210/2
0.976 210/3 , 210/4
1.099 211/1 , 215
211/2
1.099
1.744 212, 213
214
1.015 216
0.283
1.292 217 , 218 , 219/2
219/1
1.268
1.342 219/3 , 220
221/1
1.356 221/2
0.656 222/1
0.457
0.457 223
2.324
1.214 224/1 , 225/1
3.901 224/2 , 225/2
1.285 226/1
226/2 , 228/2
2.906 226/3
1.355
0.286 227, 228/1
0.336 229/1
229/2
0.336 230
0.539
(2)
(1)
0.502
232, 233
234/1
0.907
0.809
234/2
235
0.894
1.411
237/1 , 238/1 , 239/1
1.410
237/2 , 238/2 , 239/2
1.579
240/1 , 240/2
241
0.190
0.105
242/1
242/2
1.012
242/3
1.012
242/4
1.012
1.012
242/5
242/6
1.012
242/7
1.012
242/8
1.012
1.012
242/9
1.012
242/10
242/11
1.012
242/12
1.012
1.012
242/13 .
242/14
0.809
242/15
1.012
242/16
1.012
1.012
242/17
1.012
242/18
0.614
243/1 , 244/1
1.012
243/2, 244/2
1.012
243/3, 244/3
1.011
243/4, 244/4
1.012
243/5 , 244/5
1.012
243/6, 244/6
1.011
243/7, 244/7
245/1
0.809
245/2
1.012
245/3
1.012
245/4
1.012
245/5
1.012
245/6
1.012
245/7
0.809
0.809
245/8
245/9
0.809 भाग 1 ]
3837
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2) 245/10
0.809 245/11
0.607 248
0.267 251
0.304 253/1
1.667 253/2
1.173 254
0.668 255/1
0.732 255/2
1.012 255/3
1.074
0.468 255/4
255/5
0.607 255/6
0.405 256
2.120 257/1
0.508 257/2
0.507 258
0.462 259/1
1.012 259/2
1.012
0.341 260/1 , 262/1
0.683 260/2 , 262/2
0.683 260/3 , 262/3
0.341 260/4 , 262/4
261
0.405
0.478 263/1 , 263/3
263/2
0.445
1.501 264/1 . 264/ 2,264/3
265
0.340 266
0.243
0.381 .
267, 269
2.650 268/1 , 268/2
0.810 268/3 , 268/4
268/5
0.405 268/6
0.662 270
0.316
3.108 271/1 , 278/1
272
2.464 273 , 277
2.655 274
0.938 275/1
1.546
1.545 275/2
0.947 276/1 , 278/2
276/2
1.789
1.885 278/3 , 279 ,
276/3 , 278/4
(2)
(1)
0.202
281/1 , 281/2
0.061
283/1
2.391
283/2
0.945
284/1 , 285/1 , 286/1 ,
303/1 , 304/1 , 305/1
0.798
284/2 , 285/2 , 286/2
303/2 , 304/2 , 305/2
0.485
284/3 , 285/3 , 286/3 ,
301/3 , 304/3 , 305 ,/3
0.485
284/4, 285/4 , 286/4 ,
301/4 , 304/4 , 305/4
0.809
284/5 , 285/5 , 286/5
301/5 , 304/5 , 305/5
0.810
284/6 , 285/6 , 286/6 ,
303/6 , 304/6 , 305/6
0.485
284/7 , 285/7 , 286/7
303/7 , 304/7 , 305/7
0.202
284/8 , 285/8 , 286/8 ,
303/8 , 304/8 , 305/8
0.282
284/9 , 285/9 , 286/9 ,
303/9 , 304/9 , 305/9
284/10, 285/10 ,
0.080
286/10 , 303/10 ,
304/10, 305/10
284/11 , 285/11 ,
0.485
286/11 , 303/11 ,
304/11 , 305/11
284/12, 285/12,
0.945
286/12 , 303/12 ,
304/12 , 305/12
287
0.445
0.413
288
0.348
289
1.246
290
0.765
291/1
0.809
291/3
0.405
292/ 1 क
292/ 1 ख
0.478
292/2
0.462
292/3
0.466
0.206
292/4
0.837
292/5क
292/5ख
0.017
1.553
292/51 , 292/11 ख ,
292/13 3838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2)
292/6
0.138
292/7
0.190
292/8
0.186
0.846
292/9 , 292/10
292/11 क
0.223
292/12
0.845
0.566
293/1
293/2
0.061
294
0.182
295/2
0.202
0.203
295/1 , 295/3
1.926
296/1 , 297/2 , 298
296/2
0.202
297/1
0.640
300/ 1 क
0.606
300/1ख
1.012
300/2
0.374
1.448
300/ 3क, 300/3ख
0.173
300/4क, 300/4ख
300/5
0.405
2.914
301, 302
205.873
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 20 अ- 82- वर्ष 2010-2011 - पत्र क्र. 13602- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा . शा. एक- 2-2011, जबलपुर दिनांक ... से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-गाडरवारा
(ग) ग्राम- उमरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-118.443 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
29/2
1.862
0.162
29/3
29/6
2.428
30
0.262
3.669
65/1
65/2
2.454
2.455
65/3
0.809
65/4
65/5
1.214
1.153
66/1
66/2
1.882
0.607
66/8
0.405
66/9
2.023
72/1
0.728
72/2
73
0.081
74/1
74/2
2.124
74/3
74/4
74/5
74/6
75/1
1.015
1.015
75/2
75/3
1.000
75/4
0.820
75/5
0.405
0.650
75/6
75/7
0.618
0.815
75/8
75/9
1.015
75/10
0.820
0.405
75/11
1.062
77/1
4.739
77/2
77/3
0.531
77/4
0.531 भाग 1 ]
3839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(1)
(2) 77/5
1.062 77/6
1.062
1.062 77/8
1.062 77/9
0.409
0.409 77/10
0.409 77/11
78/1
1.936 78/2
2.018
2.017 78/3
78/4
1.900 79/1
2.351 79/2
2.000 80/1
0.809 80/2
0.809 80/3
0.809 80/4
0.962 80/5
0.962 80/6
0.962 80/7
1.024
2.711 81/1
81/2
0.404
0.809 81/3
3.104 82
83/1 क
1.619 83/ 1ख
1.619
1.619 83/2
83/3
1.677 85/1
2.500 85/2
1.214
2.428 85/3
85/4
1.214 85/5
2.430 86/1
2.905 86/2
1.354 86/3
1.012 86/4
0.747 86/5
1.619
1.282 86/6 , 86/7
87/1
1.619
6.000 87/2
(1)
(2)
2.428
87/3
87/4
2.918
87/5
6.475
1.226
87/6
0.333
87/7
0.809
87/8
0.575
90
118.443
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- 2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टरेट , नरसिंहपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 213-82- वर्ष 2011 - पत्र क्र. 13601 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्र. 454- रा.शा. एक-2-2011 , जबलपुर दिनांक से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम- मेहराखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 166.065 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.416
19
1.085
20/1 , 21/1
1.085
20/2, 21/2
2.278
22/1
0.121 3840
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2) (1)
47/1
0.354 47/2
0.354 47/3
0.354 47/4
0.354 48/1
2.702 48/2
1.012 48/3
0.348 49
1.498
0.202 49/2
49/3
0.202 49/4
0.202. 81
0.030 82
0.510 83
1.133 86/1
0.101 89
0.121 112/1
0.922 114
0.781
1.862 113, 115
118/1
0.206 118/2
0.206 119
0.552 134
0.081 135
0.510 136
1.708
3.727 137, 138 , 139
140/2
0.729 141/1
0.693 141/2
0.694 141/3
0.693 142
2.003 143/1
1.012 143/2
2.029
4.074 143/3 , 144//3
144/1
0.809 144/2, 145
2.485 144/4
0.405
4.456 146, 147
148
1.149 151/1
0.457
0.457 151/2
(2)
(1)
1.457
152/1
152/2
0.728
3.009
153/1 , 154/1
0.243
153/2, 154/3
0.325
154/2
0.325
155
156/1
0.898
0.522
156/2
157
1.927
158
0.304
160
0.267
161
3.346
162
0.283
1.902
163/1
0.809
163/2
1.469
164
1.331
165/1 , 187/1
0.162.
165/2
165/3
0.162
2.181
167/1
1.202
167/2
167/3
0.178
167/4
1.761
2.331
168
172/1
1.619
172/2
1.619
0.837
172/3
0.971
172/4
172/5
0.971
0.971
172/6
172/7
0.971
172/8
0.971
0.971
172/9
172/10
0.809
172/11
0.810
172/12
1.012
0.810
172/13
0.810
172/14
0.810
172/15
0.809
172/16
0.809
172/17
0.809
172/18 भाग 1 ]
3841
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
(2) (1)
172/19
1.619 172/20
1.619 173/1 , 174/1
0.938
0.937 173/2, 174/2
0.938 173/3 , 174/3
1.600 175/1
0.939 175/2, 177/4
0.506 175/3 , 177/1
0.898 176, 208
177/2
0.008 177/3
0.719
2.748 178 , 179 , 180
181
1.331 182
1.659 183/1
0.344 183/2
0.344
1.173 184
185
0.813 186
0.632 187/2
1.493 188
1.384
0.927 189/1 , 190/1
189/2
0.922 190/2
0.652 190/3
0.210
1.519 191/1 , 191/2
191/3
1.349 191/4
1.349 192
3.319 193/1
1.720 193/2
1.342 193/3
1.343 193/4
1.342
1.611 194, 195
196/1
1.890 196/2 , 196/3 ,
3.072 196/4 , 197/1
197/2
1.607 198
0.243
2.355 199 , 200
201/1
0.304
(2)
(1)
0.308
201/2
0.500
202/1 , 202/3
202/2
0.147
202/4 , 202/5 ,
0.016
202/6
203
0.607
204/1
1.295
0.304
204/2
0.304
204/3
1.307
204/4, 204/5
205/1
0.202
0.243
205/2
0.526
206
0.243
207
0.328
209/1
1.214
209/2
210
0.870
0.445
211
1.263
212, 213
1.012
214/1
214/2
1.619
214/3
1.011
0.810
214/4
214/5
1.716
0.819
214/6
0.819
214/7
0.809
214/8
214/9
0.809
214/10
0.809
0.948
215, 216/1
0.340
216/2
2.031
217, 218
166.065
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -2640 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.