मध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 44]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011- कार्तिक 13, शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. ई- 5-291 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.
(2 ) श्री ओ . पी. रावत की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश वैश , आयएएस. , वि.क.अ. सह - सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी
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विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-689- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय , मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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संस्थान (वाल्मी ) को दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-485 - आयएएस लीव एक -5.-( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री पंकज अग्रवाल आयएएस, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल , वि.क.अ. सह - पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-851- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 17 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2011 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर एवं
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 12, 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है .
(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में डॉ. मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर , जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मधुरानी तेवतिया कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-523 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को दिनांक 17 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा , मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहीं.
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-810- आयएएस - लीव - एक- 5.-( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 17 से 29 अक्टूबर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल . जड़िया, अपर कलेक्टर, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी . एल. जड़िया, कलेक्टर , जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-409- आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एस . आर. मोहन्ती, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस . आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-676 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2011 द्वारा ( दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक नार्वे में आयोजित अध्ययन कार्यक्रम अवधि ) के अनुक्रम में श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस. , आयुक्त, पंचायती राज , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2011
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-370- आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. सामन्तरे, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-307-2011-5- एक. श्री उमाकांत उमराव भाप्रसे (1966 ) मिशन डायरेक्टर , राजीव गांधी वाटर शेड मिशन तथा समन्वयक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन अपर विकास आयुक्त घोषित किया जाता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. ई -5-837 - आयएएस -लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 28 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26, 27 अक्टूबर एवं 6 , 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-396- आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे की अवकाश अवधि में श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मछलीपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . एम. उपाध्याय , मछलीपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-484- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के दिनांक 19 अक्टूबर 2011 से लघुकृत अवकाश पर रहने के कारण अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-632 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 31 अक्टूबर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री अनुपम राजन की अवकाश अवधि में श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस . , प्रबंध संचालक, महिला एवं वित्त विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार सौपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अनुपम राजन द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल संचालक, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. ई- 1-331-2011-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश क्रमांक ए- 110-13-29-2010- एटी , दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा श्री जी. पी. सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर बैंच में प्रशासकीय सदस्य के पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो , तक नियुक्त किया गया है.
और चूंकि प्रशासकीय सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , जबलपुर बैंच का दिनांक 20 अक्टूबर 2011 को पदभार ग्रहण करने हेतु श्री जी. पी. सिंघल , भाप्रसे ( 1980 ) ने अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर , 2011 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है तथा ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 3 माह पूर्व का नोटिस देने की शर्त शिथिल करने का अनुरोध राज्य शासन से किया है , राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम , 1958 के नियम 16 ( 2 ) के तहत श्री जी.पी. सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति दी जाए तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को शिथिल किया जाय.
अतः राज्य शासन अखिल भारतीय सेवाएं ( डीसीआरबी ) नियम, 1958 के नियम 16 ( 2 ) के तहत एतद्वारा श्री जी. पी . सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को भी एतद्वारा शिथिल करता है . तद्नुसार श्री जी . पी. सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे .
क्र. ई - 5-40 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री अवनि वैश्य , आयएएस. , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 12 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ . पी . रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अलका उपाध्याय, सचिव " कार्मिक" .
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. ए- 5-08-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री बृज किशोर दुबे , माननीय न्यायाधिपति श्री गुलाब सिंह सोलंकी और माननीय न्यायाधिपति श्री नरेश कुमार गुप्ता जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025 /1/2011 /यूएस- II, दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 24 सितम्बर 2011 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. एफ.ए. - 3-48-2011 - एक ( 1 ) . - राज्य शासन एतद्वारा माननीय मंत्रीगण को उनकी निजी स्थापना में, एक अतिरिक्त वाहन चालक ( कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर ) उनके कार्यकाल (Co-Terminous ) तक स्वेच्छा से नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-558- आयएएस - लीव - 5 - एक. श्री विनोद कुमार, आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2011 तक दस दिन के स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई- 5-770- आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2011 तक पांच दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-819 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री केदार शर्मा, आयएएस. , सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल को दिनांक 23 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
3848
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-498- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय नाथ , आयएएस. , तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , वित्त विभाग को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-777 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई - 5-432- आयएएस लीव 5- एक. श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को दिनांक 31 जुलाई से 7 अक्टूबर 2011 तक उनहत्तर दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव , " कार्मिक " भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. एफ - ए- 5-16-2010- एक ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का
अ. अवकाश अवधि कुल
अभियुक्ति
दिन
प्रकार
क्र.
(2)
(1)
(3)
(5) 1 19-9-2011 से 5 दिन पूर्ण वेतन
23-9-2011 तक.
तथा भत्तों
(4) सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2011 से 18 सितम्बर 2011 तक एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 24 सितम्बर 2011 से 25 सितम्बर 2011 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2011
क्र. एफ- 03-47-2011 - दो ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (2)
(3) अनु. (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
जिला संयोजक 1 श्री विवेक कुमार पाण्डेय
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011
क्र. एफ- 03-45-2011 - दो -ए( तीन ).- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (2)
(3) अनु. (1)
उच्चस्तर सागर संभाग
1 श्री नजीर अली
हाउस मास्टर (कार्यपालिक)
निम्नस्तर शहडोल संभाग
हाउस मास्टर 1 श्री कुवंर धुर्वे
जबलपुर संभाग
हाउस मास्टर 2 श्री अनुज कुमार शर्मा भाग 1 ]
3849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
क्र. एफ- 03-46-2011- दो- ए( तीन) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र प्रक्रिया, विकास योजनाओं , राज्य के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
1 श्री रघुवर शाह उइके ( सश्रेय ) सहायक संचालक (प्रबंधक) .
रीवा संभाग
2 श्री नवीन कुमार काछी ( सश्रेय ) सहायक संचालक (प्रबंधक) .
क्र. एफ- 03-48-2011 - दो- ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास - प्रश्नपत्र तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री दुर्गेश रायकवार
सहायक जनसंपर्क अधिकारी.
ग्वालियर संभाग
2
सहायक संचालक श्री संजीव कुमार पाठक
(जनसंपर्क ) .
जबलपुर संभाग
1 श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा
सहायक संचालक (जनसंपर्क) .
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011
क्र. एफ- 03-49-2011- दो - ए( तीन ) . राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र- भाग- एक ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर उज्जैन संभाग
1 डॉ. वर्षा संजय नानोटकर
पशु चिकित्सा शलयज्ञ क्र. एफ- 03-50-2011-दो- ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र- भाग - दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
उज्जैन संभाग
1 डॉ. वर्षा संजय नानोटकर
पशु चिकित्सा शलयज्ञ क्र. एफ-03-51-2011 - दो - ए( तीन) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न - पत्र व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(3) (1)
(2)
भोपाल संभाग
आई.पी.एस.
1 श्री कुमार सौरभ
2 श्री शियास दा
एस.डी.ओ.पी.
ग्वालियर संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 3 कु. श्रद्धा जोशी
इन्दौर संभाग
एडीशनल एस.पी.
4 श्रीमती कृष्णा बैनी देसावत
क्र. एफ- 03-52-2011 - दो-ए( तीन ) . राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित केवल नियम एवं अधिनियम ) विषय में 3850
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर रीवा संभाग
1 श्री नवीन कुमार कांछी
सहायक संचालक/ प्रबंधक ( उद्योग ) .
क्र. एफ- 03-53-2011 -दो -ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रक्रिया प्रश्न- पत्र प्रथम ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
(2)
पदनाम (3)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री सुरेश बरोले
वन क्षेत्रपाल 2 कु. सुनीता अहिरवार
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 3 श्रीमती विनीता फुलबेल
ग्वालियर संभाग
4
वन क्षेत्रपाल श्री दशरथ अखण्ड
वन क्षेत्रपाल 5 श्री मनोज कुमार जाटव
वन क्षेत्रपाल 6 श्री उदय भान मांझी
जबलपुर संभाग
7 श्री राकेश शाक्यवार
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 8 श्री हरिकरण पटेल
वन क्षेत्रपाल 9 श्री वीरेन्द्र सिंह जामोर
वन क्षेत्रपाल 10 कु. भावना श्रीवास
11 श्री अमित सोनी
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 12 श्री नितिन कुमार निगम
वन क्षेत्रपाल 13 श्री मनोज कुमार सोलंकी
वन क्षेत्रपाल 14 श्री विनय कुमार मेश्राम
वन क्षेत्रपाल 15 श्री श्रीराम सूत्रकार
वन क्षेत्रपाल 16 श्री भजन सिंह मरावी
इन्दौर संभाग
17 श्री पीरूलाल परिहार
वन क्षेत्रपाल
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 18 श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेड़े
वन क्षेत्रपाल 19 श्री गणेश कुमार उइके
(3) (2)
(1)
होशंगाबाद संभाग
20 श्री अजय वाहने
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 21 श्री मुकेश कुमार जामोर
वन क्षेत्रपाल 22 श्री मनेन्द्र सिंह जंयत
क्र. एफ- 03-54-2011 -दो- ए (तीन ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: - परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
सहायक संचालक 1 श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा
इन्दौर संभाग
सहायक संचालक 2 श्री माथन सिंह उइके
ग्वालियर संभाग
सहायक संचालक 3 श्री संजीव कुमार पाठक
भोपाल संभाग
सहायक संचालक 4 श्री आशीष कुमार शर्मा
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री दुर्गेश रायकवार
सहायक जनसंपर्क अधिकारी.
क्र. एफ- 03-56-2011-दो-ए ( तीन ).- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया ) ऊर्जा विभाग के लिये ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: - परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
(2)
पदनाम (3)
निम्नस्तर
उज्जैन संभाग
1 श्री बालचन्द्र वर्मा
सहायक यंत्री (वि.सु. ) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक.
3851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2011
क्र. एफ- 03-57-2011 - दो- ए (तीन ) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
निम्नस्तर
रीवा संभाग
1 श्री नवीन कुमार कांछी सहायक संचालक/ प्रबंधक ( उद्योग) .
क्र. एफ- 03-58-2011 -दो - ए ( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
1 श्री शियास दा
एस.डी.ओ.पी.
इन्दौर संभाग
2 श्रीमती कृष्ण बेनी देसावत अति. पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. 1545-1269-2011- तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत ताजमहल , जिला भोपाल को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4-2-05- सं .- 30, दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था .
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटैज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .
क्र. 1547-1269-2011- तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत माधवगढ़ का किला, जिला सतना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-2-79- सं. - 30, दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटैज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011
क्र. एफ - 7-37-2001- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन , द्वारा श्रीमती प्रीति बाजपेयी, जबलपुर को आगामी आदेश तक, जबलपुर विकास प्राधिकरण , जबलपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है .
3852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 24/25 अक्टूबर 2011
क्र. एफ- 3-29-2010- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 ( घ ) के अन्तर्गत सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में आयुक्त नगरपालिक निगम, सिंगरौली पदेन सदस्य रहेंगे .
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 की उपधारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निम्नलिखित अधिकारियों को शासकीय सदस्य नियुक्त करता है: -
1. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा 2. उप वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल , सिंगरौली
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , सिंगरौली 4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सिंगरौली 5. कार्यपालन यंत्री , मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, सिंगरौली.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. एफ-1 ( ए ) 18-2004- ब-2- दो. श्री अभय सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल को दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2011 की मध्यरात्रि में थाना तलैया क्षेत्र अन्तर्गत इतवारा ( भोपाल ) में दो समुदाय के मध्य हुये उपद्रव में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंख में आई गंभीर चोट के कारण अखिल भारतीय सेवा (अवकाश ) नियम, 1972 के नियम 44 एवं 45 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 11 अगस्त से 15 अक्टूबर 2011 तक कुल छप्पन दिवस का विशेष अपंगता अवकाश ( Special Disability Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश काल में श्री अभय सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि भी अभय सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 154-93- ब- 2- दो. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर को दिनांक 29 अगस्त से 6 सितम्बर 2011 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011
क्र. एफ 1 ( ए) 23-77- ब- 2-दो. श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2011 तक, कुल छः दिवस, दिनांक 20 एवं 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश दिनांक 7 दिसम्बर से 9 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिवस दिनांक 6, 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 24 दिसम्बर 2011 तक कुल छः दिवस दिनांक 17 , 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कुल पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
( 2) अवकाश से लौटने श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, म . प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
3853 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011
क्र. सामान्य 1-2011-632- क्र. एफ. 59-01-04.- संशोधित आदेश.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर , जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांक का स्थानीय अवकाश में संशोधन घोषित करती हूँ : -
क्षेत्र
वार
दिनांक
क्र.
नाम त्यौहार
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
1
27-10-2011
दीपावली का दूसरा दिन
गुरुवार
आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला
के स्थान पर
28-10-2011
शुक्रवार
भाइदूज
आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा .
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
क्रमांक- 1516 - भू-अर्जन-2011
खरगोन , दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध -पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार -
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.
(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर, प. ह. नं. 35 तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 25 कुल क्षेत्रफल 37.067 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है . जिसका विवरण 3854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है .
[भाग 1
परिशिष्ट-1
नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति अनु. क्र.
(1)
(2)
1 राजुबाई बेवा भीलू, बद्रीनारायण पिता भीलू, रमेशचन्द गबरूलाल , भुवानीराम, सेवन्तिबाई, दमयन्तिबाई पिता बाबु भारूड़ सा. देह.
2 रामेश्वर पिता शेरू भारूड सा. देह
3 भाईराम , धनुबाइ पिता पदम भारूड सा. देह 4 कड़वा पिता राजाराम, भुवानीबाई बेवा राजाराम भारूड सा. देह.
5 गजराबाई बेवा शेरू, भारूड सा. देह
6 गोविन्द पिता रणछोड़, भारूड सा . देह
7 कमल पिता गोविन्द, भारूड सा. देह
8 आशाराम पिता नाना, भारूड सा. देह
9 आनंदराम पिता टीकाराम, शकुन्तला पति आनंदराम, अक्षय पिता आनंदराम, अ. पा . क. आनंदराम पिता टीकाराम गुजर सा. मर्दाना.
10 रामेश्वर पिता भगवान , भारूड सा. देह
11 बसुबाई बेवा बलिराम, कालूराम , कमलेश , अंजबाई पिता बलिराम भारूड सा. देह.
12 आमुखां पिता आजमतखां, पिंजारा सा. पिपलगोन 13 फिरोज पिता आमुखां, पिंजारा सा . पिपलगोन 14 किरणबाई, मधुबाला, कविता, सीमा, सुधा पिता बिहारीलाल ब्राम्हण पिपलगोन.
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम भग्यापुर ग्राम भट्याण बुजूर्ग की पुर्नबसाहट हेतु.
संपत्ति का विवरण ख. नं . अर्जनीय क्षेत्रफल
(हे. में. )
(3)
(4)
(5)
219
3.116
220/1
1.214
0.842
220/2
220/3
1.259
0.543
220/4
223/1
1.660
223/2
1.027
225/1
2.242
226/1
3.906
ट्यूबवेल -1 226/2 K 1.768
226/2 Kh 1.768
228/1
1.606
228/2
1.619
0.534
229
1.943
230/1
230/2
1.983
कुआं पक्का-1 4.460
योग
03
3855 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
231/1
0.971
15 सदाशिव पिता भागीरथ बलाई, सा. देह
कुआं पक्का-1
231/2
0.482
16 भागीरथ पिता ओंकार बलाई , सा. देह
232
1.983
17 गोपीचंद राजाराम , सैतुलबाई पिता भग्या , ओमप्रकाश , रामेश्वर, लक्ष्मीबाई, गेन्दाबाई पिता शोभाराम, बाबु, रमेश , भगवान, रामेश्वर, भाईराम, कमलाबाई , गजराबाई पिता मंगत , बाबु, शेरू अम्बाराम , बागसिंह, राघोराम, नानीबाई, पिता गंगाराम कहार, सा. देह.
18
233/1
1.983
कुआं पक्का-1 जगदीश पिता घिराजी गुजर सा. पिपलगोन
233/2
2.469
19 कमलचंद पिता भलाजी गुजर, सा. पिपलगोन
1.214
233/3
20 नत्थु पिता भागचंद कहार, सा. पिपलगोन
कुआं पक्का-1
233/4
0.935
21 धन्नालाल पिता नत्थु कहार सा. पिपलगोन
25
37.067
महायोग
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-36-2010-सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.
कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है किः -
(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा .
3856
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 37.067 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे .
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .
3857 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. - 2 की ओर से श्री असद जाफर , महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
पक्ष क्रमांक -1
साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
नाम : मथुरालाल मण्डलोई
(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग . जिला-खरगोन ( म. प्र. ).
पता : 219 बजरंग नगर, जेतापुर (खरगोन ).
साक्षी क्र. - 2
पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
हस्ता./- (असद जाफर ) महाप्रबंधक,
नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन .
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.
3858
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
क्रमांक- 1515 - भू-अर्जन-2011
खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जिरभार प. ह.नं. 32, तहसील बड़वाह , जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 45 कुल क्षेत्रफल 52.349 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है :-
अनु. क्र. नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति (1)
(2)
1 हरिकरण पिता मंगत्या गुजर सा. देह 2 हुकुमचंद पिता मंगत्या गुजर सा. देह 3 सिद्धराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 4 बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 5 बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 6 दीपक पिता ओमप्रकाश ब्राम्हण सा. देह 7 सुरेश पिता बाल्या गुजर सा. देह
8 लवकेश पिता दुर्गाराम गुजर सा. देह 9 द्वारकीबाई बेवा राधेश्याम गुजर सा. देह 10 तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह 11 तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह 12 तुलसीराम पिता धनाजी गुजर सा. देह 13 गोवर्धन पिता राजाराम गुजर सा. देह 14 दिनेश पिता रामचन्द गुजर सा. देह
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम जिरभार ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.
ख. नं.
संपत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)
(3)
(5)
1.062
98/1
1.062
98/2
99/1
1.504
99/2
1.064
0.405
99/3
100
1.457
2.225
101
कुआं पक्का-1 102/1
0.575
नलकूप -1
102/2
0.809
103
0.611
104
1.833
कुआं पक्का-1 106/1
0.645
106/2
0.809
107/1
0.700 3859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
0.700
107/2
15 कमलचंद पिता गुलाबचंद , गुजर सा. देह
0.704
16
108/1
कड़वा पिता भगवान, गुजर सा. देह
108/2
17
0.700
हरिराम पिता राजाराम, गुजर सा. देह
0.700
108/3
18
कुआं पक्का-1 बाबूलाल पिता चम्पालाल, गुजर सा. देह
109
19
0.930
मांगीलाल पिता मोहन, गुजर सा. देह
4.160
20
110/1
देवराम पिता पुनाजी, द्वारकीबाई बेवा पुनाजी गुजर सा. देह.
21
110/2
2.081
नलकूप-1 धनाजी पिता किशन गुजर सा. देह
22
1.878
110/3
मिश्रीलाल, लखन , गंगाबाई, राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी , गुजर सा. देह.
110/4
0.202
23 मिश्रीलाल , लखन, गंगाबाई , राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी गुजर सा. देह.
24
2.226
112/1
अशोक कुमार, रविन्द्र पिता अमरसिंह मर्दाना
112/2
25
3.339
आनंदराम पिता टिकाराम साद, गुजर सा मर्दाना
0.944
113/1
26 नारायण पिता बाबू , गुजर सा. देह
27
113/2
1.647
राघोराम पिता नत्थू, गुजर सा. देह
113/3
1.214
28 राजाराम पिता नत्थूसिंह , गुजर सा. देह
114/2
1.881
29 गुलाबचंद पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह
1.660
114/3
30 मोहन पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह
114/4
31
1.477
विशाल पिता ओमप्रकाश , ब्राम्हण सा. देह
114/5
32
0.486
संतोष पिता राजनाथ , ब्राम्हण सा. देह
0.081
114/9
33 मोहन पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह
114/11
0.384
34 विशाल पिता ओमप्रकाश, ब्राम्हण सा. देह
114/13
0.308
35 संतोष पिता राजनाथ ब्राम्हण सा. देह
115/1
1.870
36
कुआं पक्का-1 तुलसीराम, सालगराम पिता रूखडू, सुजानबाई बेवा, रूखडू गुजर सा. देह.
37
115/2
0.957
हरिराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह
0.957
38
115/3
कुआं पक्का-1 श्रीराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह
1.437
116/1
39 मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह
116/2
1.052
40 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह
116/4
0.364
41 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह
117/1
1.003
42 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह
43
117/2
1.214
मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह
0.567
117/3
44 मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह
0.465
45
117/5
कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह
योग
45
52.349 3860
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-34-2010 - सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है . इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती हैकिः-
(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगा.
( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जीरभार की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 52.349 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है .
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगे.
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
3861 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा .
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .
3862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा को सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .
(v ) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
पक्ष क्रमांक -1
साक्षियों के हस्ताक्षर
( पूरा नाम , पिता का नाम एवं पूरा पता)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग . जिला- खरगोन ( म . प्र. ) .
नाम : मथुरालाल मण्डलोई पता : 219 बजरंग नगर, जेतापुर ( खरगोन) .
साक्षी क्र. -2
पक्ष क्रमांक -2
हस्ता./-
हस्ता./- (असद जाफर)
नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन.
महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.
क्रमांक-1217- भू- अर्जन-2011
खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 19-अ- 82-10-11 यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है भाग 1 ]
3863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक , पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा , प. ह. नं. 69 तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे संख्या 49 कुल क्षेत्रफल 47.558 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है :-
परिशिष्ट-1
अनु. क्र. नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति (1)
(2)
1 कलाबाई पति सीताराम , अज्ञान नैनसिंह, देवीसिंह, तिलोकसिंह हरिराम पिता सीताराम, अ. पा. क. कलाबाई पति सीताराम बलाई सा. कानापुर.
2 सीताराम पिता देवा बलाई सा. कानापुर 3 गफुर, शकुर, सादिक, ईदरीश पिता मेहबूबखां, जेबून बेवा मेहबूबखां मुसलमान सा. कानापुर.
4 अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान , सा. भीलगली , सनावद.
5 शिवराम पिता फत्तुसा महाजन सा. कानापुर 6 राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा 7 राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा 8 रमेश पिता केशव , गुजर सा. कातौरा
" 9
10 हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री , कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर .
11 हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री , कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर.
12 गुलाबबाई, सरस्वतीबाई , रूखमाबाई पिता हिरा , गुजर सा. कातौरा.
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम शाहपुरा ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.
ख. नं.
संपत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)
(3)
(5)
1/1
1.619
चांदा-1
1/2
1.558
2/1
0.688
2/2
0.688
2.023
3
0.182
4/1
0.562
4/3
5/1
0.267
कुआं -1
0.514
5/3
6/1
1.331
कुआं-1
6/3
0.567
7
0.697 3864
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
13 नराण पिता नत्थू, सीताबाई बेवा नत्थू, पारूबाई, घीसीबाई पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा
14 गुलाबबाई , सरस्वतीबाई, रूखमाबाई पिता हिरा गुजर सा. कातौरा.
15 खुश्याल पिता गोपाल अजुध्दया, द्वारकी , नानी पिता गोपाल इन्दौरीलाल पिता मोतीराम, सुकईबाई बेवा मोतीराम, मंगती, सुमन पिता मोतीराम गुजर सा. कातौरा .
16 कन्हैयालाल पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा 17 जगदीश पिता रेवाराम गुजर, सा. कातौरा 18 कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, कृष्णा, राधा पिता प्रेमलाल अज्ञान रूखमणी , दिपाली, रूपाली , आदित्य पिता प्रेमलाल अ. पा . क. कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, जशोदाबाई बेवा रेवाराम गुजर सा. कातौरा .
19 कुंवरजी, किशन पिता बाल्या, गुजर सा. कातौरा 20 जगदीश पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा 21 तोताराम, चंपालाल पिता कन्हैया , गुजर सा. कातौरा 22 रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर 23 लेखराम पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा 24 तुकाराम पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर 25 तिलोकचंद पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा 26 लक्ष्मी पिता हिरालाल, कड़वी बेवा हीरालाल , गुजर सा. कानापुर .
27 लक्ष्मी पति शोभाराम सुतार बकावां
28 बनारसबाई पति गोविन्द गुजर, सा. कानापुर 29 नानीबाई पति तापीराम गुजर सा. कातौरा 30 नन्दा बेवा भीका, कन्हैया , हरि पिता गंगाराम, कन्हैया, नाना पिता भीका गुजर सा. कातौरा 31 हिरालाल पिता टीकाराम, गुजर सा कातौरा 32 कौशल्या बेवा रतन , गुजर सा कातौरा
33 आनंदराम, भोलूराम , हीरालाल , मिसरबाई , लक्ष्मीबाई, अनोखीबाई, पिता मांगीलाल , गुजर सा कातौरा.
34 राजाराम , रूपचंद केवलराम, गंगा, जीवन्ती पिता घुसाई, गुजर सा कातौरा.
35 भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव 36 भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव 37 सिद्धनाथ पिता छज्जुनाथ , गुजर सा. बकावां 38 निर्मलाबाई पति राधेश्याम , गुजर सा. कातौरा 39 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 40 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 41 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 42 नाना उर्फ एडू पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा
[ भाग 1
(5)
(4)
(3)
2.225
8
9
1.295
कुआं पक्का-1 10
1.295
1.417
11/2
0.902
11/3
1.214
12/1
0.842
12/2
0.311
13/1
0.941
13/2
0.880
13/3
0.471
13/4
0.881
13/5
0.470
24/1
0.802
24/2
0.809
1.214
24/3
28
2.501
29
2.516
कुआं पक्का-1 30
0.534
1.028
31
0.543
32
33
0.640
कुआं पक्का-1 34/1
1.177
34/2
1.178
35/1
2.233
0.809
35/2
कुआं पक्का-1 35/3
0.405
36
0.769
0.243
37
38/1
0.203 3865 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(5) (1)
(4)
(2)
(3)
43
38/2
2.015
गिरीजाबाई पति ओमप्रकाश , गुजर सा. कातौरा
44
39/1
0.607
बालकराम पिता सीताराम कहार, सा. कानापुर
45
39/2
0.607
अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान सा. भीलगली सनावद.
40
0.784
46 कौशल्या बेवा रतन , गुजर सा. कातौरा
0.777
41
47 भगवान, अमरू, जगन्नाथ , भागवत, पिता झापड़िया श्याणी बेवा झापड़िया, गुजर सा. कातौरा
0.749
42
48 श्रीराम पिता मोतीराम गुजर सा. कानापुर
43
0.575
49 दुलीचंद पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा
47.558
योग
49
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-33-2010- सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती हैकिः -
(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी .
(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगा.
( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना बुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 47.558 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे .
3866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू- अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा .
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16 . कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये , कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
( iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .
(v ) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
पक्ष क्रमांक -1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
हस्ता./- ( नवनीत मोहन कोठारी )
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग. जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .
नाम : मथुरालाल मण्डलोई पता : 219 पुष्प कुंज बजरंग नगर, जेतापुर (खरगोन) .
साक्षी क्र. - 2
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-
हस्ता./- नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन.
(असद जाफर ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.
3868
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 23 सितम्बर 2011
प्र.क्र. 04- अ- 82- वर्ष-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1) कटनी
रीठी
सैदा प.ह.नं. 16
निजी- 1.59 कुल- 1.59
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) लीपरी जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग पन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 05 - अ- 82 - वर्ष-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) कटनी
(2) रीठी मढादेवरी प.ह.नं. 29
निजी- 5.11 कुल- 5.11
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) लीपरी जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3869
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12-1650.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
1.21 टोंकखुर्द मोहम्मद खेडा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , देवास.
जनोली तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में ग्राम मोहम्मद खेडा की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , 14 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
1.080 टीकमगढ़ टीकमगढ़ आलमपुरा
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम आलमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3870
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(5)
(6)
(4)
(1)
(3)
5.480
तखा
टीकमगढ़
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम तखा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
1.156
टीकमगढ़ टीकमगढ़ मनिकपुरा जागीर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मनिकपुरा जागीर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3871
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 04- अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
4.310
पहाडी खुर्द
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पहाडी खुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 05 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
0.291 टीकमगढ़ टीकमगढ़ अनंतपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम अनंतपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3872
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
3.054
टीकमगढ़ टीकमगढ़ हनुमान सागर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हनुमान सागर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.540
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
टीकमगढ़ खास.
टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम टीकमगढ़ खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 3873 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(6) (3)
(2)
(4)
(5)
4.726
टीकमगढ़ टीकमगढ़ हीरानगर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरानगर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 09 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
3.440
टीकमगढ़ टीकमगढ़ कुंवरपुरा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम कुंवरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 3874
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3) बंधिया
(4) 3.680 (1) टीकमगढ़ टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
(6) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बंधिया की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3) बौरी
1.141 टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बौरी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.008 (1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(3) महाराजपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम महाराजपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
2.506
धरमपुरा
टीकमगढ़ टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 1274 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
पिपरिया
सिवनी केवलारी
2.16
प.ह.नं. 09
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
स्पील चैनल निर्माण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , सिवनी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3876
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
क्र. 1275 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी केवलारी
0.85
बेलगांव प.ह.नं. 10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बांध एवं नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01 , सिवनी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1276 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
सिवनी केवलारी
0.31
जेवनारा प.ह.नं. 10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , सिवनी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 1552 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भाग 1 ]
3877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.750 खरगोन भीकनगांव ढाकबैड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन .
जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ. 08 - पत्र क्र. 383 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
(2)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4) (1)
(3)
सतना
1.137 रघुराजनगर बिरहुली
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, तहसील रघुराजनगर.
भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड बाबूपुर, सतना के रेल्वे सायडिंग हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3878
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 24 अक्टूबर 2011
क्र. 870 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(4) 0.586
(3) डीही 241,
(2) हुजूर
प.ह. - बिहरिया 41
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) दूबी- गढ़वा मार्ग के के.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग रीवा ( म. प्र . ) .
(6) दूबी- गढ़वा मार्ग के कि.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 28 अकूटबर 2011
क्र. 2148 -वाचक- प्र.क्र. 04- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1) धार
मनावर
1.052
सिरसाला (पूरक) प.ह.नं. 23
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर.
औंकारेश्वर परियोजना के मुख्य नहर की आर.डी. 133910 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 69 के बिच प्रभावित होने वाली भूमि.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
धार, दिनांक 22 अकूटबर 2011
क्र. 366 - वाचक- प्र.क्र. 2-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
धार
17.220
सिरसोदिया
धरमपुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना/ औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 2125 - वाचक- प्र.क्र. 03-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) धार
मनावर
13.182
रालामण्डल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3880
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. 737- भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम-कोतरकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टर.
खसरा
नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हे में) (2)
2/2
0.089
0.061
111 जुज
112
0.016
0.166
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोपालदास पिकअप वियर तटबंध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. - 04- अ- 82-2010-11-657.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
( ख ) तहसील- टोंकखुर्द
(ग ) नगर/ग्राम- मोहम्मदखेड़ा
(घ) क्षेत्रफल-9.83 हेक्टर .
सर्वे नं.
डूब का रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.32
182
187
0.26
188
0.97
0.38
189
0.12
190
191
0.12
0.43
192
206
0.29
0.97
208
183
0.49
0.49
184
185
0.49
186
0.49
0.39
194
211
0.06
215
0.30
195
0.03
0.03
197
213/1
0.76
214
1.01
217
1.00
218
0.22
0.12
219
9.83
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.
भाग 1 ]
3881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) के निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 05 - अ- 82-2010-11-664. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
( ख ) तहसील- टोंकखुर्द
(ग ) नगर/ग्राम- बीजेपुर सेकली
(घ ) क्षेत्रफल-9.87 हेक्टर.
सर्वे नं.
डूब का रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
922
0.30
1088
0.37
0.35
923
924
0.23
0.21
925/1
1089/2
0.83
0.20
925/2
1089/1
0.84
927/1
0.30
0.20
927/2
964
0.29
966
0.65
1.00
965/1
1081/1
0.05
1082
0.99
1083
0.99
1084
0.11
1086
0.80
1085
0.32
1089/3
0.84
योग . 9.87
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) के निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
क्र. 7889- भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- धनौरा, प.ह.नं. 11 , ब.नं.- 201 , रा. नि. मंडल-नांदनवाड़ी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं .
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
36/1
0.106
0.046
39
0.004
113/1
40/1
0.047
41/1
0.027
72/1
0.028
127/1
0.009
40/2
0.065
41/2
0.028
72/2
0.028
0.009
127/2
40/3
0.074
72/3
0.028
127/3
0.009
0.084
129/1 3882
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 129/2
0.130 129/3
0.021 129/6
0.021 153
0.091 129/4
0.021 129/7
0.021 129/5
0.028 129/8
0.021 126
0.012 124
0.018 123
0.016 121/1
0.004 121/2
0.004 120
0.011 263/1
0.044 121/3
0.004 121/4
0.004 118
0.006 119/2
0.004
0.004 116/2
119/3
0.005 116/3
0.003 119/4
0.004 117
0.006 116/4
0.004 115/1
0.004 115/2
0.004 115/3
0.004 115/4
0.004 114
0.022 113/2
0.004 111
0.012 264/1
0.150 69
0.061 265/1
0.130 263/2
0.043 70
0.075 64
0.069 66/1
0.036 143/3
0.158 148
0.071 149/1
0.049 149/2
0.049 150/1
0.069 (1)
(2)
0.105
151
0.045
155
0.121
174
177/1
0.049
177/2
0.049
177/3
0.049
178
0.064
0.056
191/1
188/1
0.251
0.004
116/1
119/1
0.006
292/1
0.097
292/3
0.051
योग : 03.060
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .
क्र. 7890 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा (ख ) तहसील - पांढुर्णा भाग 1 ]
3883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(ग ) नगर/ ग्राम- गोरलीखापा , प.ह.नं.-105, ब. नं.-39 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.031 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
108
0.060
110/2
0.107
110/3
0.171
111
0.118
113
0.037
112
0.037
114/2
0.048
115/2
0.037
116/2
0.075
117/1
0.052
118/1
0.052
118/4
0.126
118/5
0.111
योग : 01.031
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.
क्र. 7891 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
( ग) नगर/ग्राम- चाटवा, प.ह.नं. 23, ब.नं.- 123, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी.
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.986 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
229/1
0.144
246/1
0.093
229/2
0.102
246/2
0.093
0.075
247
0.075
248/1
250/4
0.065
250/5
0.065
253/7
0.117
253/8
0.119
0.134
259/2
258/1
0.227
287/2
0.227
0.096
286/1
286/2
0.049
286/3
0.049
0.059
286/4
296/2
0.104
298
0.093
योग : 01.986
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
3884
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7892 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
( ग ) नगर/ग्राम- धनौरा , प.ह.नं. 11 , ब.नं.-201 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 024.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1
0.555
4
0.530
5
0.466
6
1.607
2/1
0.559
2/2
0.558
7/1
0.856
7/2
0.975
7/4
0.405
3
0.466
7/3
0.975
7/5
0.405
9/1
0.162
33
0.639
7/6
0.856
9/3
1.214
[भाग 1
(2)
(1)
0.405
9/2
9/4
0.129
1.214
9/6
1.214
9/5
12/1
0.270
0.540
12/2
0.540
12/3
0.744
12/4
12/5
0.360
15
0.303
31
1.052
32
0.454
35/1
0.202
35/2
1.048
73/3
0.032
74/3
0.032
1.000
35/3
0.696
35/4
35/5
0.607
0.203
36/1
38
0.202
36/2
0.818
37
0.352
46/1
0.503
70
0.303
0.202
71
0.032
73/1
74/1
0.032
73/2
0.032
0.032
74/2
योग : 024.781
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7893- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
(ग ) नगर/ ग्राम- भाजीपानी , प.ह.नं. - 15 , ब.नं.- 290 रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.320 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
66/2
0.055
66/4
0.037
66/5
0.222
66/9
0.089
77/4
0.096
115/1
0.170
115/2
0.081
0.107
115/3
142/4
0.055
142/6
0.019
142/8
0.072
142/9
0.033
143/6
0.022
144/1
0.078
144/2
0.055
144/3
0.047
144/4
0.013
149
0.369
154/1
0.184
140
0.180
(2)
(1)
0.115
142/1
142/2
0.048
142/5
0.037
0.035
142/7
0.009
142/10
143/2
0.046
143/7
0.046
योग : 02.320
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 2 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन (ख) तहसील- गैरतगंज 3886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(ग) ग्राम- सलहपुर सूरबरू एवं किशनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.484 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
(1)
कुल रकबा (हेक्टे. में ) (2)
अर्जित रकबा (हेक्टे. में ) (3)
ग्राम- सलहपुर सूरबरी
31
1.934
0.300
32
0.975
0.200
92/31/3
1.983
0.306
92/31/4
1.983
0.900
2.023
92/31/5
0.480
0.200
92/31/1
2.023
92/31/2
0.200
1.612
33/2/1
0.166
0.050
33/2/2
0.166
0.050
33/2/3
0.166
0.050
33/2/4
0.166
0.050
5.261
0.450
ग्राम-किशनपुर
226/1/4
1.900
0.950
226/10
1.283
0.280
226/1/6
1.899
0.120
226/1/2
2.051
0.280
226/1/3
2.023
0.800
226/15
1.278
0.240
0.688
226/16
0.300
226/13
1.278
0.278
6.484
30.858
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरपानी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गैरतगंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 02 - अ-82-10-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- सिलवानी
(ग ) ग्राम- सालाबरू
( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.355 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टे. में ) (2)
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (3)
97/1/1
2.023
2.023
87/2/1
88/2/1
87/3/1
0.607
0.607
89/2
0.316
0.316
0.372
88/4
0.372
63
1.546
1.000
0.579
0.579
64
65
0.571
0.571
1.619
62/2
1.619
88/6
0.672
0.672
87/3/2
2.379
0.500
1.096
66
1.096
9.355
11.780
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सालाबरू सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07 - अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- गौहरगंज
(ग ) ग्राम- खेरीटप्पा बड़वाई, चपलासिर, समनापुरकलां, (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.610 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टे. में ) (हेक्टे. में )
(3)
(2)
(1)
ग्राम-खेरीटप्पा बड़वाई
1.785
6
0.357
3.035
0.397
5 भाग 1 ]
3887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(2)
(1)
(3) 12/1
1.214
0.283 13/2/1
0.507
0.057 13/1/2
0.396
0.061 13/1/3
0.178
0.607
14
0.837
0.121 18/2
4.193
0.364 15/3/2
0.918
0.194 15/3/1
2.428
0.028
ग्राम-चपलासिर
182
5.176
0.749
1.336
184/3/1
1.335 184/5
2.023
0.243 187
1.935
0.016 188/3
0.101
0.008 189/1
0.809
0.105 189/2
1.214
0.158 189/5
0.809
0.049 189/3
1.214
0.174 189/4
0.125
1.619
189/6
0.809
0.073
1.619
189/7
0.121
1.214
209
0.186 217
5.455
0.316 205/1
2.477
0.323
ग्राम -खैरीटप्पा बडबाई 1
3.193
0.174 7/1
0.809
0.016 7/2
1.910
0.073 4/1
2.266
0.214 12/2
0.311
0.016
1.821
48/1
0.323 54/1
0.506
0.049 54/2/1
0.716
0.178 54/2/2/1/1 0.093
0.040 54/2/2/1/2 0.513
0.057 49/3
1.416
0.162 82/1
1.279
0.223 82/2
1.011
0.020 81/1
0.457
0.057 81/2
0.696
0.089 91/3
2.023
0.045 91/4
2.023
0.243 93
1.680
0.174 (1)
(2)
(3)
94/2/1
1.060
0.049
94/1/2
0.028
0.161
94/2/2
0.942
0.125
ग्राम-समनापुरकलां
0.450
70/2
0.081
70/3
0.695
0.040
72
0.186
0.012
376
2.000
0.101
8.610
71.947
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर के निर्माण हेतु.
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 10654- भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- कुक्षी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.585 हेक्टर .
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
सर्वे क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
356/8
0.322
356/9
0.242
357/5
0.069
357/6/1
0.275
357/7
0.074
0.029
357/8 3888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
358/1
0.739 364
0.659
0.643
365/1 , 369/7
365/3
0.050 365/2
0.025 366/1
0.273 366/2
0.050 385/2
0.007 385/3
0.151 386
0.626 390/8
0.031 406
0.087 407
0.571 408/1
0.041 440/1
0.545 440/2
0.275 440/3
0.294 440/4
0.361 444
0.197 466/1/1
0.056 449
0.353 466/1/2/1
0.261 466/1/2/2
0.003 466/2
0.013 472/1/2
0.209 472/1/3
0.042 472/1/4
0.031 472/1/5
0.011 472/2/1
0.083 472/2/2
0.448
0.457 493/2
494
0.497 507/2/1/2
0.310 507/2/1/3
0.093 507/2/1/4
0.064 507/3
0.063 512
0.184 515/1
0.236 516/1
0.016 517/1
0.015 517/2
0.097 518/1
0.042 518/2
0.353 519/1/1
0.164 519/1/2
0.051 519/2/2
0.187
[ भाग 1 (1)
(2)
520
0.051
0.204
535 , 536
537
0.229
564/1/1
0.103
164/1/2
0.103
564/2
0.365
564/3
0.022
0.034
564/4
564/5
0.032
564/6
0.152
570
0.091
572
0.093
574
0.047
575
0.602
581/1
0.946
581/2
0.389
0.024
594/4
594/5
0.010
594/8
0.377
599/2
0.724
599/3
0.019
600/1
0.912
472/1/7
0.014
472/1/8
0.016
519/2/1
0.051
योग . 16.585
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- झाबुआ, जोबट, बाग कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर कुक्षी बायपास निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्षा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. 1724 - भू- अर्जन- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]
3889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल-3.134 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
939
0.12
940
0.66
951
0.045
0.010
954
956
0.252
957
0.020
958
0.220
959
0.020
960
0.020
0.240
961
962
0.016
967
0.045
971
0.18
972
0.18
973
0.01
0.01
974
976
0.36
977
0.036
979
0.24
980
0.21
981
0.03
982
0.15
2148
0.06 योग . 3.134
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. -5 - एल. ए.- अ-82-10-11- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-गोंदरमऊ, कानासैया, पिपलिया जाहिरपीर, इमलिया, पुरामनभावन, लाम्बाखेड़ा, अरवलिया, विशनखेड़ी, कुराना , भौंरी , बकानिया, सूखी सेवनिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.981 हेक्टर.
रकबा ( हे. में. ) (2)
खसरा नं . (1)
ग्राम-गोंदरमऊ
0.340
14/2
0.012
12/1
कुल . 0.352
ग्राम-कानासैया
1.040
1166/3 में से
1182
0.060 कुल 1.100
ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर
136/1
0.400 कुल. 0.400
ग्राम- इमलिया
371/3/2/2
0.607
371/3/2/5
0.257
371/3/2/6
0.217
217/2/1
0.260
243/1/1
0.090
0.520
369/2/ 1 क -1
1.951
कुल 3890
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
ग्राम-पुरामनभावन
0.180 97/2
99/1
0.020 101/1
0.010 152/4
0.250
0.460
कुल
ग्राम-लाम्बाखेड़ा
0.280 22 23/2
0.280
कुल
ग्राम-अरवलिया
0.100 338, 340 , 343 2
0.010 338 , 340 , 343 4
0.080 338 , 340 , 343 7
0.040 338 , 340 , 343 10
217/1
0.050 217/2
0.030
0.310
कुल .
ग्राम-बिशनखेड़ी 37
0.010 42
0.030
0.040
कुल
ग्राम-कुराना 258/3/2
0.605 258/2
0.263
0.405 259 , 260/1 , 261
1/1/2
0.485 259 , 260/1 , 261 1/2
254/2
0.600
2.358
कुल
ग्राम- भौंरी
279/1
0.360
0.360
कुल
ग्राम- बकानिया 1387
0.140 0.140
कुल
[भाग 1
(2)
(1)
ग्राम-सूखी सेवनिया
517/2
0.230
0.230
कुल
7.981
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( सड़क निर्माण ) हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
क्र. 1462 - भू- अर्जन- देपालपुर -11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील - देपालपुर
(ग ) नगर/ग्राम- सलमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-82.776 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे में)
(1)
(2)
362/2
2.104
363/4
0.081
363/5
0.264
364
0.930
365
2.715
366/4
2.548
366/3
0.190
366/1
2.547 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
366/2
4.022
367 .
4.541
7.175
342, 341/1
349/1
4.148
339
1.105
369/372
0.344
369/3
0.506
369/2
6.070
5.241
368/4
368/5
4.371
369/1/4
0.303
369/1/5
0.870
0.506
369/1/4/2
369/1/2
0.405
368/6
4.249
368/3
8.175
368/2
4.249
329/11
0.506
329/9
0.607
329/3
0.259
329/4
0.684
329/5
0.121
329/1 /2 /2 ग
0.675
329/ 1/2/2ख
0.674
329/1 /2/2क
0.674
329/1/1/2
1.265
329/8
0.303
340/3
0.607
1.060
329/1/2/4
388/2
0.813
337
0.101
341/2
0.728
349/2
0.789
351
0.368
348/2
0.032
350
1.416
352
0.324
353/3
0.057
362/3
2.044
353/2
0.610
362/1
0.400
82.776
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3891 क्र. 1464 - भू-अर्जन-देपालपुर -11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील- देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम- अम्बापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.147 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे में)
(1)
(2)
2
6.534
2/49
0.680
4/1
1.964
4/2
9.728
5
0.640
6
4.776
7
4.521
9/1
7.600
9/2
0.486
11
9.728
12/1
0.291
12/2
0.551
13/1
10.214
13/2
2.618
13/3
0.486
23
1.044
24/1
0.856
24/2
0.621
25
0.809
योग .. 64.147
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
क्र. 1466 - भू- अर्जन- देपालपुर -11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील-देपालपुर
(ग) नगर/ ग्राम- रणमलबिल्लौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 223.448 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
82/2
1.720
254/2
0.174
83/1
1.586
83/2
1.267
84
3.476
85/1
1.995
85/2
1.995
86
2.833
87
1.133
88
3.714
89/1
2.322
183/1
0.987
183/2
0.352
183/3
0.352
183/4
0.348
184/1
0.441
255/2/1
1.264
184/2
0.441
255/3/2
1.263
185/2
0.334
185/7
0.075
185/6
0.408
186/2
0.300
186/3
0.300
186/4
0.400
255/23
0.100
185/1
0.817
187/3
1.012
[ भाग 1 (1)
(2)
188/2
1.753
189/2
2.573
185/4
1.291
187/1
0.604
0.032
188/4
189/3
1.084
185/3
0.829
185/5
0.061
0.057
188/1
0.453
189/1
187/2
0.337
188/3
0.113
1.392
188/6
3.056
189/4
188/7
0.510
0.837
189/5
191/1
1.822
190
0.849
1.822
191/2
192
1.740
193
0.898
230/2
0.304
231/7
0.081
0.028
232/3
233/3
0.291
0.526
233/5
234/3
0.081
261/7
1.036
0.314
194/1
194/2
1.072
255/11
0.890
255/20
1.133
0.405
257/10
0.890
194/4
194/3
0.759
195/1
0.486
232/2
1.024
234/5
0.020
196
1.343
197
3.156
198
5.889
195/2
0.485
199/1
1.816
201/2
0.846
0.695
231/4 भाग 1 ]
3893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 232/1
0.332 234/1
0.020 201/1
0.587 200/1
0.756 201/3
0.259 200/3
0.757 199/2
1.619 200/2
0.757 202
0.931 203/1
3.496 203/3
0.759 203/2
3.385 204/1
1.157 204/2
0.821 204/3
0.825
0.040 205/1/4
206
2.161 205/4
0.129 205/5
0.162
0.238 205/6
255/22
0.100 221
4.016 231/2
0.231 231/8
0.041 233/4
1.357 234/4
1.153 247
0.162 248
1.181 251
0.914 258
2.135
1.821 222/3
0.437 222/4
0.704 222/5
0.405 255/6
0.100 222/6
0.500 227
3.043 228/1
1.521 228/2
0.761 228/3
0.761 229/1
0.137 231/1
0.466 231/5
0.263 233
0.263 (1)
(2)
1.250
252/2
0.405
261/8
262/3
0.639
0.369
229/2
230/1
0.101
231/3
0.041
231/6
0.093
233/2
0.295
234/2
0.061
252/1
1.251
261/4
1.035
235
0.057
0.012
255/1/3
236
0.057
238
0.032
257/1/4
0.012
239
0.049
0.040
243
241
0.044
242
0.056
0.036
245/1
253/1
1.608
245/2
0.037
253/2
1.608
246
0.405
0.409
249
250
0.745
254/3
0.500
0.500
254/4
255/1/1
0.230
261/2
1.241
261/12
1.240
262/2
0.318
262/4
0.318
255/1/1/2
0.231
255/2/2
0.243
259
0.959
260/2
0.486
260/1
0.729
255/1/2/3
2.023
255/8
0.020
255/3/3
1.265
1.476
255/4
0.243
255/5 3894
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 255/7
0.243 255/9
0.224 255/10
0.425 255/12
1.415 255/13
2.023 267/4
1.112 255/16
0.263 267/5
1.071 255/17
0.243 267/6
1.052 255/18
0.243 267/7
1.091 255/19
0.243 267/8
1.031 255/14
2.023 255/15
0.323 255/21
2.023
0.600 255/24
255/25
0.600 255/26
0.600 256/1
0.297 256/2
0.297 256/3
0.297 256/4
0.297 256/5
0.297 257/3
0.271 257/4
1.052 257/5
0.165 257/6
2.023 257/9
2.023 261/1
2.529 261/5
4.046 261/6
2.833 261/10
3.541 261/11
2.529 261/13
1.012 262/1
20.234 263/1
0.447 263/4
0.446 263/5
0.446 264/1
0.664 264/2
0.667 265/1
0.894 265/3
0.894 (1)
(2)
0.234
261/3/1
261/3/2
1.655
0.219
261/3/3
0.219
261/3/4
1.785
263/2
263/3
0.446
0.664
264/3
264/4
0.664
265/2
0.894
265/4
0.894
1.426
266/1
1.202
266/2
267/1/2
0.675
1.619
267/3
1.348
267/9
0.864
267/2
267/10
1.633
योग .. 223.448 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1468 - भू- अर्जन-देपालपुर - 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील - देपालपुर
(ग) नगर/ ग्राम-कालीबिल्लौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 434.259 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे में)
(1)
(2)
1/1
0.454
1/2
0.454 भाग 1 ]
3895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
0.640 3/3
1/3
0.454 1/4
0.454 2/1
0.498 2/2
0.502 3/1
1.149 2/3
0.744 2/4
0.255 31/3
0.688 3/2
0.506 3/6
0.006 3/4
0.506 3/5
0.639 4/1
2.376 25/5
1.563 100/2
0.065 223/5
0.080 4/2
2.376 223/1
0.081 5/1
1.454 5/2
1.684 5/4
0.230 6/1
1.824 6/2
1.621 6/3
0.756 30/5
0.555 6/4
0.253 6/5
0.253 8/1
0.291 9
2.574 98/2
0.145 8/2
0.206 94
1.416 98/3
0.085 10/1
0.400 10/2
0.506 81/2
0.688
1.214 13/1
1.356 11/2
1.214
(2)
(1)
11/3
0.575
13/3
0.678
12
0.947
0.678
13/2
14/1
1.619
17
0.041
0.789
14/2
15
0.624
16
0.178
1.278
18
0.267
19
20
1.096
21/1
0.761
22/1
1.202
0.757
21/2
25/4
0.760
0.757
21/3
87
0.882
96
0.829
0.656
98/1
98/4
0.146
95/279
0.506
22
2.533
3.715
59/1
23/1
0.692
23/2
0.769
1.983
24/1
24/3
0.871
24/2
1.265
56
3.824
77/1
2.991
2.897
78/1
0.387
79/1 ཝཱ
25/1
4.913
28
1.197
3.269
223/4
0.340
207/2 ཝུམྦྷསྶུཝཝཱ
25/2
2.691
30/1
1.291
0.032
155/2 ཊྛཝཱ 3896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 223/3
0.340 25/3
1.566 26
0.890 108
0.918 109
0.182 29/1
1.266 30/2
0.829 223/2
0.445 30/3
0.557 30/4
0.555 86/1
1.256 165/3
0.037 31/1
0.684 31/2
0.684 33
4.120 34/1
1.263 34/2
2.853 34/3
0.910 34/4
0.356 35/1
0.644 35/2
0.826 35/3
0.092 35/4
0.644 35/9
0.393 38/1
0.686 35/5
0.644 37/1/4
0.474 38/2
1.079 35/6
0.785 40/2
0.939 35/7
0.785 35/10
0.253 37/1/2
0.474 40/1
0.939 35/8
0.785 40/3
0.939 36/1
0.769 36/2
1.457 36/3
0.769 37/1/1
0.474
[ भाग 1 (1)
(2)
37/2
0.729
0.474
37/1/3
0.486
37/3
0.615
39
41/1
0.696
42/1
1.109
41/2
1.052
42/2
0.932
46/1
8.660
46/3
5.058
5.058
46/4
4.047
46/5
47/2
0.014
47/1
0.622
0.506
174/4
49/1
0.510
0.700
49/4
1.214
49/2
49/3
1.139
61/2
1.324
0.918
62/1
1.139
49/5
60
1.747
61/1
0.421
62/5
0.069
50/2
3.035
52
2.242
1.505
54
53/1
2.661
53/2
2.662
2.815
53/3
57
3.100
58/1
1.769
58/2
9.705
208/2
3.508
58/4
3.719
62/2
2.529
62/4
0.506
0.934
68
69
1.485 भाग 1 ]
3897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 62/3
1.055 185
1.701 187
2.120 63
1.262 66/1
0.259 66/2
0.171 66/5
0.171
0.172 66/3
0.171 66/7
0.171 66/8
0.172 66/4
0.036 66/9
0.152 70
1.878 72/1
0.477 72/2
0.377 72/3
0.253 73
1.352 74
1.263 75/1
1.391 75/2
0.761 76/1
0.049 76/2
0.756 97
1.267 76/3
1.076 76/4
1.080 80
0.975 86/2
1.012 89/2
0.509 89/7
0.508 89/8
0.509 89/3
0.022 89/4
0.046 170/5
0.230 89/5
0.022 89/6
0.044 89/9
0.506 89/10
0.506 89/11
1.595 170/1
0.260 (1)
(2)
170/6
0.023
93/1
1.052
101/2
0.377
93/1
1.096
101/3
0.331
93/3
0.782
101/4
0.649
93/4
1.186
101/5
0.242
95
0.368
99/1
1.214
99/2
1.214
0.077
99/3
0.494
99/4
0.505
99/5
99/6
0.547
99/7
0.214
100/1
0.065
101/1
1.598
149/1
1.141
0.069
152/1
0.146
225/2
0.129
149/2
1.141
150/2
0.069
222/1
0.145
225/1
0.130
218/2
0.022
219/2
0.435
226/2
0.372
152/1
0.454
152/2
1.130
153
0.676
0.049
157/2
155/1
0.032
156/1
0.356
156/2
0.405
157/1
0.784
161/3
0.469
161/1
0.125 3898
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 161/2
0.255
2.063 164/1
165/1
0.344 165/2
0.348 164/2
2.067 165/4
0.311 170/7
0.028 172/1
2.574 172/3
1.214 174/1
1.260 185
1.701 186/1
1.429 186/2
0.587 186/3
0.587 186/4
0.254 188/1
1.769 195/6
1.165 194
3.532 202
5.731 227
0.421 195/1
2.225 195/4
0.101 195/5
1.161 195/7
0.380 195/8
0.379 201
3.642 207/1
3.298 207/3
3.298 207/4
3.318 208/1
3.508 209
4.679 210
2.707 211
2.403 213
1.747 214
6.191 215
1.227 216
1.424 217
3.362 224
0.458 220/2/1
0.053
(2)
(1)
0.049
0.049
244
0.053
220/3
0.040
243/1
243/2
0.041
220/4
0.032
245
0.041
246/3
0.024
221/1
1.619
5.924
221/3
1.821
221/4
1.145
221/5
1.141
221/6
1.062
221/8
0.279
221/7
0.759
226/1
0.506
229/1
1.197
229/2
2.004
221
0.607
233/1/4
0.121
233/3
0.032
233/5
0.041
233/6
0.008
235
0.348
0.081
246/1/1/3
233/4
0.016
241
0.041
239
0.049
240/2
0.036
0.061
234
0.085
236
237
0.162
238
0.113
242
0.073
0.121
246/4
246/5
0.202
0.170
246/6
246/7
0.081
246/8
0.267 भाग 1 ]
3899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2) 246/9
0.100 246/10
0.012 246/16
0.247 246/17
0.202 246/11
0.364 246/12
0.049 246/13
0.081 249/4
0.405 246/14
0.383 246/18
0.081 246/19
0.526 246/20
0.405 246/22
0.012 246/23
0.271 276/3
0.041 246/21
0.162 276/4
0.178 247
1.923 248/1
3.828 248/2
0.405 249/1
5.998 249/2
2.898 249/3
2.699 250/1
1.854 250/3
2.529 251/1
0.507 251/6
0.507 251/2
0.810 251/4
0.809 251/3
0.506 251/5
0.507 252/2
0.304 253/3
0.652 253
1.233 254/1
1.266 254/2
1.544 254/3
0.712 255/1
0.615 254/4
0.555 255/5
0.364 256
0.983 (1)
(2)
7.792
267/1/1/1
0.324
267/2
0.850
267/9
267/12
0.566
267/1/2
9.205
267/3
0.822
267/1/3
8.200
267/4
0.849
0.849
267/5
267/6
0.809
0.510
267/7
267/8
0.624
267/10
1.028
0.956
267/11
267/27
1.627
274
1.643
276/5
0.089
276/6
0.121
2.322
195/2
0.784
195/9
195/3
0.783
2.876
197/1
5.060
197/2
166
2.473
167/1
0.007
171
1.263
167/3
0.028
167/2
0.126
167/4
0.014
167/5
0.028
197
2.876
योग . .434.259
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011
क्र. 1 - अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
( ग) ग्राम-लारखुर्द, पटवारी हल्का नम्बर-48 (घ ) क्षेत्रफल-0.530 हेक्टर .
खसरा
रकबा
(हे. में)
नम्बर (1)
(2)
0.101
161/1
161/2
0.004
21
0.425
योग .. 0.530
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लार - जरूवा मार्ग पर उर नदी पुल निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा और कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
क्र. क- प्र.भू-अर्जन-19-अ- 82- वर्ष-10-11-8938.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
[भाग 1 अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग) ग्राम- परसोरिया/रंगोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर में से
(हे. में)
(2)
(1)
58
0.02
57/1
0.04
60
0.04
0.04
74/1
102
0.03
103
0.03
107
0.08
0.01
162
0.01
163
0.10
164
0.02
166
167
0.01
168/2
0.01
272/2
0.01
277/1
0.005
277/2
0.006
277/3
0.008
0.009
277/4
277/5
0.008 भाग 1 ]
3901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
277/6
0.018
277/7
0.008
277/8
0.01
278/9
0.02
279/10
0.06
278
0.01
योग .. 0.612
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है. बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है . संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. ) .
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. ( क) भू-अर्जन- 2011-8940. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - मालथौन
(ग ) ग्राम- खरैरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
8
0.05
12
0.07
15/1
0.10 योग . 0.22
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बीना- खिमलासा - मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई मे देखा जा सकता है .
क्र. (क ) प्र. भू-अर्जन- 2011-8944. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- खुरई
(ग) ग्राम-खिमलासा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.032 है . ( 334 वर्गमीटर) .
क्षेत्रफल
खसरा
नम्बर
(हे में)
(1)
(2)
789
30वर्गमीटर
790
30वर्गमीटर
875
877/1
188 वर्गमीटर
877/2
723
9 वर्गमीटर
722
69 वर्गमीटर
8 वर्गमीटर
711
योग .. 334 वर्गमीटर ( 0.032 है. ) (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बीना- खिमलासा - मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई मे देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2011
क्र. - गन्ना-एस- 3- क्षे.रा. क्यू- 1-11-12-319.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी ( शुगर ) मिल्स मेंदराना , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र
क्र. (1)
(2)
(3) 1
बड़वानी/पानसेमल
फेक्ट्री गेट
ग्रामों की संख्या
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (4)
(5)
21
556.80
556.80 योग : 21
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
Shree Durga Khandsari Sugar Mills , Mendrana , Dist : Barwani : ( M.P.)
2011-12
Village Name & Sugarcane Area Under Pansemal Tahasil Villagewise List of area under Sugarcane plantation
Cane Location Sr. No. Village Name
(1)
(2)
(3) 1
Factory Gate Jalgone
2 Gongwada
Factory Gate 3 Bhamrata
Factory Gate 4 Temala
Factory Gate 5 Jahur
Factory Gate 6 Melan
Factory Gate 7 Mendrana
Factory Gate 8 kansul
Factory Gate 9 Amada
Factory Gate 10
Factory Gate Junapani
11 Bhaski
Factory Gate 12 Lakhi
Factory Gate 13 Bediya
Factory Gate 14 Khetia
Factory Gate 15 Bhadgone/Dudhi
Factory Gate 16 Nisarpur
Factory Gate 17 Malfa
Factory Gate 18 Mortalai
Factory Gate 19 Chunabhatti
Factory Gate 20 Khadaki
Factory Gate
Factory Gate 21 Piprani
Sugarcane Area
(Hector) (5)
(Acre) (4)
79.50
31.80
38.00
15.20
27.00
10.80
4.00
10.00
31.00
12.40
88.50
35.40
71.50
28.60
53.00
21.20
99.50
39.80
54.00
135.00
57.00
142.50
8.00
3.20
267.00
106.80
39.60
99.00
95.00
38.00
35.80
89.50
43.00
17.20
6.00
2.40
3.00
1.20
2.00
0.80
4.00
1.60
Total : 1392.00
556.80 भाग 1 ]
3903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2011
क्र. - गन्ना- एस - 3- क्षे.रा. 11-12-330.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
क्र. (1)
जिला (2) 1
गुना
2
गुना
3
गुना
4
गुना
5
गुना
6
गुना
7
गुना
8
गुना
9
गुना
10
गुना
क्रय केन्द्र
(3)
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
ग्रामों की संख्या (4)
18
आवन
128.000
52.800 15
राघौगढ़
18
205.800 रूठियाई
23
45.400 मधुसूदनगढ़
46.100 बीनागंज
34
32
162.100 गुना
16.400 म्याना
07
11.200 15
झागर
19.600 11
बरखेड़ाहाट
16
37.000 रामपुर (आरोन)
11
अशोकनगर 12
अशोकनगर 13
अशोकनगर 14
अशोकनगर 15
अशोकनगर 16
अशोकनगर 17
अशोकनगर 18
अशोकनगर 19
अशोकनगर 20
विदिशा 21
शिवपुरी 22
सीहोर 23
उज्जैन 24
मुरैना 25
मुरैना 26
मुरैना 27
मुरैना 28
मुरैना 29
मुरैना 18
112.600 अशोकनगर
122.200 19
सिकन्दरा
48.800 तारई
09
15
72.000 शाढोरा
27
194.800 ईसागढ़
70.600 19
सारसखेड़ी
16
170.500 अचलगढ़
10
47.500 चंदेरी
22
92.800 बहादुरपुर
29
243.000 सिरोंज
33
76.200 कोलारस
1725.700 185
सीहोर
14.500 03
महिदपुर
24
114.400 विजयपुर
31
121.000 पहाड़गढ़
53.400 31
जौरा
192.000 27
सबलगढ़
21
74.440 कैलारस
135.700 (कारखाना गेट ) केलारस 20
4406.540 योग : 748
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है , यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
3904
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना ( म.प्र. ) क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2011-12
केन्द्र- आवन, जिला गुना
क्र.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
(1)
(2)
(3)
दूरी
(7) जड़ी ( हेक्टेयर में) (5)
कुल योग (हेक्टेयर में ) (6)
रोपा
(हेक्टेयर में )
(4)
1
0.000 1
रामपुरा
2
4
0.000 गावरी
3
1.200 पीपल्या
2
9.700 4
22
दीतलवाड़ा
5
4
0.000 मोहम्मदपुर
6
12
2.800 सुन्दरखेडी
7
0.000 पार्वती चौकी
1
8
सरांय
0.200
5
20
0.800 9
प्रेमगढ़
10
37
5.800 पारकना
बैराखेडी
12
11
3.800 12
6
2.600 बरखेडी महाराजा
13
सारसहेला
2.200
2
14
6
1.200 आवन
1.700 15
5
गोविन्दपुरा
16
1
0.000 नारायणपुरा
17
1.400 सांकोन्या
2
2
18
1.400 नीमखेड़ी
34.80
योग .. 144
1.600
1.600
8
7 4.400
4.400
2.200
10 1.000
11 10.300
20.000
5.800
5.800
7
5 5.800
8.600
6 1.200
1.200
2.400
2.600
5
7 12.700
13.500
30.000
8 24.200
11.800
15.600
4 1.600
4.200
5
3.600
1.400
6 3.400
4.600
7
5
3.900
2.200
3.000
1
3.000
3 0.400
1.800
1.400
7 0.000
93.20
128.00
केन्द्र- राघौगढ़ , जिला गुना
0.000 1
1
कदैया फार्म
2
2
0.600 सांवतखेडी
3
मेरखेडी
2.000
6
2
0.000 4
राजपुरा
5
2
0.000 रामनगर
0.000 6
1
खजूरी
15
2.800 7
मोतीपुरा
फेकरा
2
0.000 8
1.600 9
10
सुआखेडी
0.200 10
6
राघौगढ़
नांदेर
11
0.000
1
0.000 12
1
अहमदापुर
13
1
1.400 गाडरवारा
2
14
पीलाघाटा
5.400 15
बरैयाखेडा
3
1.000
योग
55
15.000
2.500
25 2.500
14 0.000
0.600
10
9.600
7.600
1.000
1.000
10
15 0.500
0.500
20 1.000
1.000
18 11.000
13.800
0.700
22 0.700
22 3.800
5.400
20 6.000
6.200
1.000
1.000
30
25 0.300
0.300
0.000
1.400
15 0.800
6.200
20
20
2.600
1.600
37.800
52.800 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
केन्द्र - रूठियाई , जिला गुना
1
2
0.300 दावतपुरा
2
101
35.500 भुलाय
3
2
0.600 लाडपुरा
4
पगारा
1
0.000 5
0.000
1
शेंखपुर
2
6
0.000 रानीपुरा
7
5
1.000 रुठियाई
8
0.400
2
डोंगर
0.400 9
3
विजयपुर
10
3
0.000 कोटरा
0.200 11
पाडरखेडी
2
12
1.000 बालाभेंट
8
0.400 13
1
धरनावदा
14
5
1.400 भैरोपुरा
15
सनोतिया
2
0.400
1.000 16
2
सरवरपुर
17
5
1.000 बमूरिया
18
38
13.600 उदयपुरी
योग
185
57.200
केन्द्र - मधुसूदनगढ़ , जिला गुना
1
5
2.600 गणेशपुरा
2
पीपलखेडी
2.000
6
3
धीनाखेडी
1
0.000 4
1
0.000 किशनगढ
5
0.000
2
जामनेर
1
6
1.200 दौलतपुरा
7
3
0.000 किशनखेडी
8
2
0.000 शंकरपुरा
परेवा
1.800 9
8
10
टोडरा
3
0.400 11
मेरुखेडी
1
2.000 12
1
0.000 एमनाखेडी
13
नागनखेडी
0.000
1
14
21
5.000 सालोटा
15
2
0.000 बीलखेडा
16
0.000
1
केदारपुरा
17
0.000
1
धपरयाई
18
0.000
1
कुंडाई मारु
1
0.000 19
मदुसूदनगढ़
1
20
तोरई
0.000 21
0.000
1
शंकरपुरा (उकावद )
22
3
0.000 नालाझिरी
23
गादेर
0.000
1
15.000
योग .. 68
3905
30 1.200
1.500
38
121.900
86.400
0.600
0.000
22
20
1.000
1.000
2.000
35 2.000
25 2.000
2.000
22 11.400
12.400
20 0.200
0.600
3.000
21 2.600
4.200
35 4.200
4.200
4.000
17 5.800
35
6.800
0.000
0.400
35
3.200
40 1.800
1.200
0.800
35 0.200
1.200
40 4.800
40
5.800
20.200
35
33.800
205.800
148.600
1.800
4.400
22 2.000
4.000
16 0.400
0.400
34 1.000
1.000
22 0.600
25
0.600
0.000
1.200
23
1.400
35 1.400
1.000
1.000
40 3.200
5.000
23
22 1.000
1.400
0.400
35
2.400
0.600
0.600
50
54 1.600
1.600
16.200
18 11.200
0.600
0.600
50 1.000
1.000
45 0.200
0.200
50
35 0.400
0.400
0.400
0.400
40 0.400
0.400
45 0.200
0.200
62 0.600
0.600
75 0.400
0.400
32 30.400
45.400 3906
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
केन्द्र - बीनागंज, जिला गुना
1
सागर
3
0.000 2
0.000 अरन्या
1
3
रमडी
1
0.000 4
1
0.000 लहरचा
5
10
1.800 नारायणपुरा
6
लाछौनी
1
1.000 7
4
पीपल्या नज कोटरा
0.400
0.000 8
1
भैंसुआ
9
रामटेरी
2
0.000 10
हिंगोनी
1
0.400 11
2
0.400 कोन्याकलां
4
12
तेलीगांव
0.200 13
बनेट
2
0.000
2
14
नैनवास
0.400 15
1
0.200 बटावदा
16
0.000 खटकिया
3
17
1
0.000 देहरी
18
2
0.000 सांकाखुर्द
19
ऊपरी
6
2.000 20
चकऊपरी
4.500
9
21
1
0.000 मानपुरिया
22
2
0.100 केशोपुरा
23
2
कानाखेडी
2.400 24
3
0.800 कुरवाई
25
1
0.000 तुलसीखेडी
मानकचौक
26
0.000
1
27
0.700
8
मृगवास
पटनाखेडी
28
1
0.800 29
3
0.000 भूमलाखेडी
30
सांकाकला
3
3.800 31
0.600 गोरयाखेडा
1
2
32
0.200 गुलवाडा
33
पीपल्या मोती
4
0.400 34
1
झींकनी
0.000
90
21.100 योग
केन्द्र - गुना, जिला गुना
1
2
3.000 सिंगवासा
2
मावन
1
0.400 3
2
1.000 पिपरौदा कला
4
6
9.400 पीतमपुर
5
देवरीमार
4
0.800
3
6
0.400 कोलुआमार
7
1
0.000 कुशमौदा
[ भाग 1 5.500
27
5.500
0.400
0.400
27 0.200
0.200
19 0.500
0.500
25 0.500
2.300
34 0.000
32
1.000
0.400
0.800
38
35 0.400
0.400
1.600
1.600
32 0.100
0.500
42 0.100
0.500
35 0.800
40
1.000
2.200
2.200
25 0.400
0.800
42 0.200
0.400
41 1.000
1.000
8 0.400
40
0.400
19 0.200
0.200
3.200
14
5.200
1.400
5.900
16 0.400
14
0.400
0.300
0.400
30
2.600
0.200
18 0.800
1.600
24 0.500
22
0.500
0.800
0.800
16
1.600
0.900
38
37 0.200
1.000
0.400
0.400
36 0.000
21
3.800
0.000
0.600
24 0.600
0.800
29 0.200
0.600
45 0.200
0.200
48 25.000
46.100
5.000
8.000
45
2.400
52 2.000
4.500
53
5.500
13.000
22.400
56
0.900
0.100
65 0.800
1.200
66
1.400
41 1.400 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 8
1
हिलगना
0.000 9
0.000
1
माधौपुर
10
नयागांव
2
0.200 11
0.000 ढोलवाज
1
12
23
5.300 बरादियाखुर्द
13
नेगमा
7
0.500 14
3
1.200 हनुमतपुरा
15
पाटई
2
2.000 16
30
1.800 तिल्लीखेडा
17
24.300
17
कमलापुर सरखण्डी
18
4
0.000 माहौर
19
भिडरा
7
0.500 20
2
0.000 मोहनपुर
21
1
0.000 गोपालपुरा
22
13
2.200 मुहालपुर
23
3
0.000 विनायकखेड़ी
24
5
0.900 नोहर
25
1.200 छिपाने चक्क
3
26
सरखो
4.800
9
27
3
0.100 रसूलपुर
28
10
1.000 बरखेड़ा गिर्द
29
2
0.000 लोहपाल
30
23
परसौदा
1.100 31
2
0.000 सिरसी खुर्द
32
0.000
3
गेहूँखेड़ा गिर्द
योग .
196
62.100
केन्द्र -म्याना , जिला गुना
1
1
0.400 धमनार
2
1
0.300 गाजीपुर
3
2
1.000 खुट्यावद
4
5
4.800 डुंगासरा
5
2
2.800 अजलेश्वर
6
2
0.000 बल्लापुर
7
7
0.700 सगोरिया
20
10.000 योग .
केन्द्र -झागर , जिला गुना
1
3
0.400 बैरखेड़ी
2
3
0.000 मुरादपुर
3
2
0.600 शेखपुर
4
1
0.000 धाननखेड़ी
5
परवाह
2
0.300 6
बनेह
2
0.500 7
सामरसिंगा
1
0.000
3907
(6)
(5)
(7) 4.000
4.000
41
51
0.500
0.500
0.500
0.700
52
0.100
52 0.100
12.100
6.800
53 1.000
1.500
51
1.400
0.200
58
7.200
5.200
55
8.200
64 6.400
60
48.900
24.600
1.300
1.300
64
1.400
0.900
65 1.300
67
1.300
58 1.000
1.000
1.300
3.500
47 1.300
1.300
47 2.200
60
3.100
58 2.300
3.500
1.600
62
6.400
1.000
62
1.100
3.000
4.000
58
62 0.300
0.300
5.300
63
6.400
0.400
0.400
62
56
0.700
0.700
100.000
162.100
1.200
1.600
62
75 0.000
0.300
1.600
0.600
63
69 1.500
6.300
3.800
1.000
104
0.400
0.400
60
2.400
1.700
71 6.400
16.400
0.700
59 0.300
65 1.300
1.300
1.200
0.600
63
0.400
0.400
67 0.200
0.500
76 0.100
0.600
71
65 0.200
0.200 3908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 8
0.000
1
पीरूखेड़ी
9
0.000
1
डूमेला
10
5
मछरया
1.400 11
1
0.400 कर्राखेड़ा
1
12
मगरोडा
0.000 13
1
0.500 गणेशपुरा
14
1
0.000 मानपुर
15
1
0.000 कालोनी
योग .
26
4.100
केन्द्र - बरखेडाहाट, जिला गुना
1
1
भादौर
0.200 2
5
बरखेडाहाट
0.500 3
1
पडरियाई
0.000 4
8
0.800 सेमराखुर्द
5
आरोन
8
1.900
2
6
0.000 नठाई
0.000 7
3
भूतमण्डी
8
1
0.000 देहरीखुर्द
9
1
0.000 कुशमान
10
1
0.000 बारोद
11
सिरसी
2
1.400
33
योग .
4.800
केन्द्र - रामपुर , जिला गुना
1
2
0.000 मातामूडरा
2
1
0.000 हिनोतिया
8
3
0.400 रहीमपुर
2
0.000 4
बंदीपुर
5
0.000
1
मोहनखेड़ी
6
6
2.400 करईखेड़ा
7
0.000
5
रायपुर
8
2
0.000 रामपुर
9
बकान
3
0.900 10
परासरी
2
1.000 11
17
1.100 हुसैनपुर
12
2
0.000 कोलुआ
13
शाह पिपरिया
2
1.000 14
शालेय
2
0.000 15
2
0.000 कुन्दौली
16
3
0.200 हापाखेड़ी
60
7.000 योग
[ भाग 1 (5)
(6)
(7) 0.500
0.500
74 0.300
0.300
60 0.800
2.200
55
0.800
0.400
60
55 0.200
0.200
0.000
0.500
92 0.800
0.800
118 1.000
1.000
82
11.200
7.100
0.200
64 0.000
1.100
0.600
55 0.700
0.700
34 3.000
3.800
65 7.300
42
9.200
0.500
0.500
83
0.400
71 0.400
0.500
0.500
83
1.000
1.000
52
0.100
0.100
55
52 0.700
2.100
14.800
19.600
0.300
0.300
62 0.200
0.200
66
2.900
2.500
60
65 1.100
1.100
0.800
0.800
70 0.700
3.100
61 0.800
0.800
61 0.600
0.600
58
54 0.600
1.500
2.100
57 1.100
15.800
14.700
81 1.000
115
1.000
2.800
3.800
90
1.100
1.100
56 1.000
1.000
102 0.700
74
0.900
30.000
37.000 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
केन्द्र - अशोकनगर , जिला अशोकनगर
1
अशोकनगर
1
0.000 2
1
2.000 उमरिया माफी
3
कजराई
5
11.000 4
3
2.000 कुन्दौली
5
9
9.600 खड़ीचरा
6
0.000
2
नानकपुर
4
7
0.000 पिपनावदा
0.400 8
3
पंवारगढ़
9
बामौरी भीमा
6
4.200 10
4
2.400 बरखेड़ा लाल
0.800 11
रांवसर
1
4
0.800 12
लखेरी बसारती
13
9
0.000 सागर ( बरिया चक)
14
0.000
2
सलमाई
15
4.000
3
खिरिया गुम
16
1
1.000 हिनोतिया पछार
17
1
0.000 छपराई
18
1.200
3
बेरखेड़ी तूमैन
62
39.400 योग .
केन्द्र - सिकन्दरा , जिला अशोकनगर
1
अमाही
3
0.000 2
6
1.000 अनन्तपुर
3
0.000
1
आमखेड़ा
4
9
2.200 बरखेड़ा छज्जू
5
1
0.000 बरखेड़ी
3
6
घरोई
1.000 7
6.200
8
खजूरियां कला
2.000 8
11
जलालपुर
9
2
0.600 महुआखेडा
10
5
1.000 मोहरीराय
11
नगेश्री
3.400
11
12
10
3.600 शहबाजपुर
13
17
5.400 सिकन्दरा
14
1.000
12
तूमैन
15
1
0.600 धतूरिया
16
1.200
1
गोपालपुर
17
5
4.200 जुग्या
18
2
0.000 भेटुआ
3.200 19
6
सुमेर
योग .
114
36.600
3909
(7) (5)
(6)
0.600
0.600
88 2.000
4.000
101
103 10.600
21.600
3.600
102 1.600
22.400
101 12.800
2.600
106 2.600
2.200
2.200
96
2.800
2.400
92 5.600
9.800
98
102
6.600
4.200
0.600
1.400
95 4.800
101
5.600
103 12.400
12.400
101 3.200
3.200
10.000
6.000
106 0.200
92
1.200
0.800
106 0.800
1.800
0.600
102 73.200
112.600
2.000
2.000
94
3.400
2.400
102
101
1.200
1.200
5.700
7.900
103 3.000
3.000
81 1.200
2.200
93
103 11.700
17.900
12.300
93 10.300
0.800
1.400
106
4.200
3.200
89
8.600
5.200
92
101
12.300
8.700
17.600
92 12.200
10.200
96 9.200
2.800
2.200
96
2.600
101 1.400
6.200
2.000
101
1.000
1.000
104
5.400
2.200
101
122.200
85.600 3910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
केन्द्र - तारई , जिला अशोकनगर
1
सींगोन
4
1.000 2
5.000 खैराई
4
3
1
0.400 मर्दन खेड़ी
4
4
1.200 कुकरेठा
5
1
2.400 भटोली
6
4
2.200 डोंगर
7
4.200
5
जियाजीपुर
8
3
2.000 तारई
9
2
0.800 बमनाई
28
19.200 योग .
केन्द्र -शाढ़ौरा , जिला अशोकनगर
1
10.000
11
भौंसले गाँव
2
2
सेजी
0.500 3
5
3.500 पीली घटा
4
5.000 सिलावन
4
5
7
1.000 बगुल्या
6
3
8.000 चारौदा
7
3
4.000 चक्रचारौदा
8
गरेठा
3
1.000 9
1
0.000 जलालपुर
10
3
0.500 चकचिरोली
11
1
0.500 बल्दाई
12
काछी बमौरा
1
0.000 13
1.000
3
झीला
14
2
0.600 फरदाई
15
1
0.000 सेमरी लोहाबाद
योग
35.600
50
केन्द्र - ईसागढ़ , जिला अशोकनगर
जमडेरा
1
4
12.600 2
3
0.400 ईसागढ़
3
1
0.000 गहोरा
4
2
1.000 महुअन
5
ढाकोनी
14
10.200 6
3
राजाडेहर
1.200 7
9
9.800 नरसू खेड़ी
2
8
1.400 कुलवार
9
1
0.000 कुम्हरिया
10
कबीरी
8
4.600 11
3
2.200 इमझेरा
[भाग 1
(6)
(7) (5)
0.800
1.800
110 6.000
11.000
102 0.000
0.400
111 10.200
11.400
111 0.400
2.800
116
110 1.400
3.600
8.000
12.200
111 2.000
4.000
103 0.800
112
1.600
48.800
29.600
9.000
19.000
69 2.000
2.500
67 4.500
8.000
66 2.800
7.800
74 3.700
4.700
80 4.000
12.000
70 2.000
6.000
70 2.000
3.000
107 1.000
1.000
86 1.600
2.100
82 1.000
1.500
73 0.400
0.400
80 2.000
3.000
79 0.000
78
0.600
0.400
0.400
74 36.400
72.000
130 12.500
25.100
1.200
1.600
120 0.600
0.600
122 1.400
2.400
129 12.900
23.100
116
5.200
126 4.000
10.600
0.800
115 0.200
1.600
118 0.400
0.400
114 6.400
11.000
118 1.600
3.800
126 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 12
5
कालीटोर
3.000 13
9
1.400 शंकरपुर
14
4
0.000 सरजापुर
15
3
श्यामा टोरी
4.800 16
करौंदी
23
16.800 17
4
3.800 शाहपुर
18
1
1.600 लहदपुर
19
5.800
8
शीतलपुर
20
2
0.600 ध्यानपुर
21
6
6.000 भियाखेड़ी
22
3
1.800 पाठखेड़ी
23
हैदर
1
1.000 24
0.000
1
कोहर वास
25
भौंरा
4
5.600 26
1
0.000 डेगा (मोचार)
27
वनौरा चक्क
2
0.000 योग .
95.600
127
केन्द्र -सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर
1
3
3.000 सान्दोह
2
2
0.600 अमाही
3
कनेरा
2
0.000 4
4
पाकरोड
0.200 5
परासरी
1
0.000 6
चन्दन बेहटा
6
8.200 7
पिपरेसरा
2
0.600 8
0.000 महाना
1
9
2
0.000 पिपरिया
10
1
0.000 खमखेड़ी
11
जनोदा
1
1.600 12
2
0.400 मूडरा ढाकोनी
13
0.000
1
गोविन्दपुर
14
2
1.800 राजतला
15
7
4.600 सेमर खेड़ी
16
7
1.800 रूहाना
17
पाटई
1
0.000 18
छैलाई
0.000
1
19
1
0.000 धुर्रा
47
योग
22.800
केन्द्र - अचलगढ़ , जिला अशोकनगर
1
28
24.000 अचलगढ़
2
0.000
1
देवपुर
3911 (5)
(6)
(7) 4.200
7.200
119 5.800
7.200
120 3.000
3.000
127 3.100
7.900
119
120
29.400
12.600
2.600
120
6.400
0.000
1.600
121 6.800
12.600
121 1.800
2.400
122
15.900
9.900
133 1.200
3.000
110 0.000
1.000
118 0.400
0.400
128
10.000
4.400
138 1.000
1.000
126 0.400
0.400
126 99.200
194.800
0.000
3.000
1.600
103
2.200
4.000
106
4.000
2.600
2.400
105 0.400
108
0.400
3.200
11.400
102
1.600
1.000
115 2.400
102
2.400
3.000
122
3.000
2.000
2.000
108 1.000
2.600
106 5.000
5.400
125 1.000
1.000
107
102 2.600
4.400
10.800
15.400
106 5.200
7.000
105 0.600
0.600
102 0.600
103
0.600
1.000
1.000
104 47.800
70.600
33.500
57.500
128 2.000
2.000
135 3912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 3
2
सिंगारदा
5.200 4
कालपीचक
3.400
2
5
6
9.400 हंसनगर
6
1
0.000 जनकपुर खिरिया
7
ढिमचौली
5
0.000 8
पारकना
2
0.400 9
सहराई
4
6.200 10
पठारी
3
0.000 11
0.000 कारातला
2
12
4
0.600 मूडरी
13
केनवारा
6
16.000 14
खोरीबरी
1
0.000 चिरोली
15
1
0.000 16
1
0.000 किर्रोला
65.200 योग .
69
केन्द्र चन्देरी , जिला अशोकनगर
1
2
3.000 खलीलपुर
2
मीठाखेडा
2
0.000 3
गरेठी
3
0.300 4
1
0.000 कुरवासा
नावनी
5
11.000
9
6
तगारी
1
0.000 7
2
बडेरा चक्क
0.400 8
1
0.000 मोहनपुर
9
1
0.200 हंसारी
10
5
2.800 जारसल चक्क
17.700 योग .
27
केन्द्र - बहादुरपुर , जिला अशोकनगर
1
1
1.000 कुम्हर्रा
2
सिरसौरा
1
0.000 3
ओण्डेर
0.000
1
4
1
0.000 मुंगावली
भेडका
5
5.600
9
6
सिलावन
1
0.000 7
0.000
1
रतभानपुर
8
बर्री
6
4.600 9
15
3.000 रमपुरा
1
10
पिपरिया
5.000
2
11
5.000 हाजूखेड़ी
12
4
0.000 गीलारोपा
[भाग 1
(7) (5)
(6)
130 5.600
10.800
8.200
130 4.800
7.400
16.800
132
0.400
0.400
136 5.500
5.500
139
5.200
142 4.800
3.000
9.200
134
3.100
142 3.100
2.800
2.800
138
124
15.000
14.400
12.000
28.000
128 2.000
2.000
123 2.000
2.000
145 2.000
2.000
142 105.300
170.500
135 1.400
4.400
3.200
3.200
161 8.000
123
8.300
3.000
137
3.000
155 12.000
23.000
0.200
132 0.200
0.800
1.200
155 0.800
0.800
157 0.400
0.600
153 0.000
2.800
153 29.800
47.500
2.000
3.000
135 0.400
0.400
132 0.600
0.600
101 0.200
0.200
145 15.600
21.200
151
0.400
0.400
122 0.600
0.600
128 7.000
135
11.600
155
12.400
9.400
0.000
5.000
134 4.400
9.400
130
6.000
125 6.000 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 13
मलावनी
1
0.000 14
1
नेकहाई
0.400 15
2
0.000 मल्हारगढ़
16
1
0.000 खुजराई
17
हाँसली
1
1.000 18
बगवा
2
4.200 19
1
0.000 मूडरा बहादरा
20
2
1.000 मूडरा खाना
21
1
0.800 बिजलीपुर
22
1
0.800 मदऊखेड़ी
योग .
56
32.400
केन्द्र -सिरोंज , जिला विदिशा
1
5
नेवली
2.800 2
3
लटेरी
1.200 3
5.000
16
मोहब्बतपुर
4
गोपी तलैया
10
4.000 5
2.000
5
मोहनपुर
6
6
3.000 मूडरा सागर
7
7
2.000 मुराडिया
8
7
1.000 शहरखेड़ा
टोंकरा
9
2.000
6
10
8
1.000 छिरारी
11
सौजना
3.000
6
12
ढिमरौली
12
3.000 13
1
0.200 घुटुआ
14
5
1.000 मुरवास
15
4
इस्लाम नगर
1.800 16
12
6.000 रतलनगढ़
17
21
6.000 बरखेड़ा घूस
18
धरगा
32
15.000 19
12
7.000 सगड़ा
20
11
7.000 आमखेड़ा
21
8
3.000 सुगनाखेड़ी
22
9
2.000 बलरामपुर
4
23
1.000 चंदपुरा
24
2
बरखेडादेव
0.600 25
3
0.400 जटपुरा
26
4
मण्डी बामौरा
3.000 27
बडेरा
6
2.000 28
महोटी
1
0.000 29
5.000
12
बरखेड़ा याकूब
238
योग .
91.000
3913 (5)
(6)
(7) 1.000
1.000
110 2.400
2.800
123 2.200
2.200
161 0.600
0.600
125 0.000
1.000
137 2.000
6.200
138 1.200
110
1.200
4.400
5.400
105 0.000
0.800
110 0.000
170
0.800
60.400
92.800
4.500
7.300
63
70 2.500
3.700
8.500
13.500
65 7.500
11.500
81 2.800
4.800
73 5.200
8.200
127 3.600
5.600
115 1.400
2.400
80
5.600
73 3.600
1.400
2.400
90 5.400
67
8.400
4.600
7.600
81 1.800
75
2.000
2.400
1.400
85 2.400
4.200
58 11.400
17.400
114 9.000
15.000
75 26.000
41.000
71 11.000
74
18.000
14.000
21.000
101 3.800
6.800
90 3.200
5.200
87 1.800
78
2.800
2.000
76 1.400
0.800
125
1.200
4.200
7.200
150 2.800
4.800
110 1.000
75
1.000
5.000
80
10.000
152.000
243.000 3914
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
केन्द्र -कोलारस ( कोलारस एवं बदरवास तह. ) ,
1
16
5.800 हरि पुर
2
4
केलदार
0.500 3
0.000
3
झाडेल
4
पायगा
4
0.100 5
1
0.000 ऐनवारा
6
1
0.000 नारायणपुरा
7
1
0.000 बरखेड़ा
8
1
0.000 बरखेड़ा खुर्द
1
0.400 9
बृह्मथाना
10
1
0.000 डोडीयाई
11
बैडारी
1
0.000 12
3
रन्नौद
0.200 13
पडौरा
1
1.200 14
1
0.300 रामगढ़
15
काटी
1
0.000 16
1
0.000 चिलावद
17
1
0.000 मौरा
18
2
0.300 सजाई
19
मितौजी
1
0.000 20
1
0.000 बासंखेड़ी
21
2
निवोदा
0.300 22
2
पिपरौदा
0.600 23
1
0.000 सड़बुड़
0.000 24
7
गढ़रेजा
25
1
0.000 दैकुआ
26
खरैह
1
0.000 27
पचावला
1
2.100 28
बरोदिया
1
2.800 29
1
0.300 सिगरौदा
30
1
बागरौद
0.300 31
1
0.000 बामौर कला
32
5
7.000 चक्क पारागढ़
33
गिठौरा
1
4.000
71
26.200 योग
केन्द्र -सीहोर , जिला सीहोर
1
सीहोर
24.850 2
9.590 मुसकरा
3
20.000 खजूरिया बंगला
4
हदरगंज
13.020
[ भाग 1 (5)
(6)
(7) जिला शिवपुरी
13.200
142
19.000
2.600
3.100
117 2.100
2.100
95 0.500
0.600
147 0.200
0.200
155 0.200
0.200
185 0.200
0.200
165 0.200
0.200
187 0.600
156
1.000
0.500
0.500
165 0.800
0.800
124 1.200
126
1.400
0.700
1.900
115 0.000
126
0.300
0.100
0.100
170 1.000
136
1.000
125 3.000
3.000
0.400
0.700
180 5.000
113
5.000
0.400
0.400
144 0.700
1.000
115
187 1.400
2.000
1.000
1.000
128 0.700
0.700
185 0.400
0.400
95 0.200
0.200
138 0.000
2.100
145 0.000
143
2.800
0.000
0.300
167 0.000
0.300
180 0.700
0.700
180 12.000
19.000
150 0.000
4.000
165 50.000
76.200
10.650
35.500
250 4.110
13.700
250
22.000
2.000
250 5.580
250
18.600 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 5
आमला
6
कचनारिया
7
काहेरी
8
रवारया
9
गुड़बेला
10
कोनाझिर
11
मोगरा राम
12
आमझिर
13
हसनवा
14
नामला खेडी
15
मोहाल
16
मुंगावली
17
जामोनिया
18
रायपुरा
19
खण्डवा
20
खजूरियाखुर्द
21
खजूरिया कला
22
धन खेड़ी
23
शेख पुरा
24
ढ़बोटी
25
पीपल खेडा
26
बड़ियाखेड़ी
27
बहर खेड़ा
28 बेरागढ़ छत्री
29
कसार खेडी
30
महुआ खेडा
31
तिनोलिया
32
देहरिया
33
रायपुर
34
शम खेडा
35
घाट प्लाती
36
वहीदगंज
37
सिराडी
38
सेंठी
39
सर खेडा
40
कादरा बाद
41
रावन खेडा
42
बैरागढ गनेश
43
जाजन खेडी
44
गोल खेडी
45
उलझावन
3915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(4)
(5)
(6)
(7) 1.470
0.630
2.100
250 4.130
1.770
250
5.900
3.920
1.680
250
5.600
2.580
250 6.020
8.600
7.320
17.080
24.400
250 7.210
3.090
10.300
250 10.850
4.650
15.500
250 14.560
6.240
20.800
250 13.650
5.850
250
19.500
1.750
0.750
250
2.500
250 2.660
1.140
3.800
4.690
2.010
250
6.700
4.620
1.980
6.600
250 3.920
250 1.680
5.600
10.850
4.650
15.500
250 1.500
3.000
250
4.500
2.550
5.950
250
8.500
1.620
5.400
3.780
250 3.150
1.350
4.500
250 2.000
8.500
10.500
250 3.920
250 1.680
5.600
1.600
5.000
250
6.600
2.450
1.050
3.500
250 3.220
1.380
4.600
250 3.290
1.410
4.700
250 2.550
5.950
250
8.500
4.550
1.950
6.500
250 3.150
1.350
4.500
250 5.250
7.500
2.250
250 2.030
0.870
2.900
250 3.150
1.350
4.500
250 2.450
1.050
3.500
250 3.850
1.650
5.500
250 3.500
1.500
5.000
250 5.950
2.550
8.500
250 4.620
1.980
250
6.600
8.050
3.450
11.500
250 2.450
1.050
3.500
250 5.950
2.550
8.500
250 2.520
1.080
3.600
250 24.920
10.680
35.600
250 3916
(1)
(2)
(3) 46
शिलगर सुर
47
सागौनी
48
बमूलिया
49
बडनगर
50
टिटोरा
51
आलम पुर
52
बिजलोन
53
भैआ खेडा
54
राम खेडी
55
ढावला
56
जीरा पुर
57
अलावती
58
बरवेली
59
बिलकिस गंज
60
खेड़ली
61
बारवाखेड़ी
62
चैनपुरा
63
बागेर
64
फन्दा
वहीदगंज
65
66
दुपरियादांगी
67
खुरचनी
68
कमरी
69
सेनरी
70
इच्छावर
71
देह खेड़ी
72
गाँवतलाव
73 विनायक पुर
74
अतरालिया
75
रामजी पुरा
76
तोरनिया
77
राम पुरा
79
चंद पुरा
80
विछौली
81
भाऊ खेड़ी
82
नरसिंह खेड़ा
83
सुखलिया
84
प्रताप पुरा
85
बड़वेली
जमोलिया
86
87
बूड़ी
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 (4)
(5)
(6)
(7)
250 6.000
14.000
20.000
5.950
2.550
250
8.500
8.050
3.450
11.500
250 5.950
8.500
2.550
250 3.500
1.500
5.000
250 6.020
2.580
8.600
250 5.250
7.500
2.250
250 6.230
2.670
8.900
250 5.320
2.280
7.600
250 6.790
2.910
9.700
250 3.220
1.380
4.600
250 4.060
1.740
250
5.800
13.000
1.000
14.000
250 5.950
2.550
8.500
250 7.420
3.180
250
10.600
4.000
0.000
4.000
250 6.160
2.640
250
8.800
2.000
0.500
2.500
250 25.000
3.400
250
28.400
0.500
1.500
2.000
250 1.500
6.000
7.500
250 6.650
2.850
250
9.500
3.150
1.350
250
4.500
3.500
1.500
5.000
250 7.070
3.030
10.100
250 10.920
15.600
250 4.680
8.190
3.510
250
11.700
1.680
3.920
5.600
250 7.840
250 3.360
11.200
1.590
3.710
5.300
250 13.000
2.500
15.500
250 3.510
8.190
11.700
250 3.850
1.650
250
5.500
7.420
3.180
250
10.600
6.020
2.580
8.600
250 34.650
14.850
250
49.500
3.360
1.440
4.800
250 2.940
1.260
4.200
250 3.000
14.000
17.000
250 12.320
5.280
17.600
250 4.060
1.740
5.800
250 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 88
ढाई खेडा
89 कोलू खेडा
90
काला पीपल
91
बसुदिया कंगर
92
ढावला माता
93 बृजेश नगर
94
बड़ोदिया
95
गजी खेडी
96
मोहन पुर
97
सेन्दूखेड़ी
98
सुआ खेडा
99
बोरदी कला
100
नादान
101 अली पुर
102
सम पुरा
103 वीर पुरा
104 गुराडी
105
झाल पिपली
दिवडिया
106
107
नया पुरा
108
कोडिया
खैरी
109
110 लसूडियाकांगर
जामली
111
112
बावडिया मेसाई
113
हिम्मत पुरा
114
झालकी
115 कुलासखुर्द
116
कुलासकलां
117
जुझार पुर
118
तूमड़ा
119
रघुनाथ पुरा
120
जुझाल पुरा
121
मोहरी
122 बंदा खेड़ी
123 मोलू खेड़ी
124
जसमत
125
पगरिया हार
126
मोगा खेड़ी
127
नरेला
128
नापली
3917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(7) (5)
(6)
(4)
250 2.590
1.110
3.700
250
8.600
6.020
2.580
250 10.220
4.380
14.600
250 24.780
10.620
35.400
250 10.850
4.650
15.500
3.780
5.400
250 1.620
250 1.620
3.780
5.400
250 4.550
1.950
6.500
250 3.430
1.470
4.900
250 4.480
1.920
6.400
250 1.290
3.010
4.300
15.500
250 10.850
4.650
250
16.800
5.040
11.760
250 10.640
4.560
15.200
5.880
19.600
250 13.720
250 12.460
5.340
17.800
250 15.750
22.500
6.750
250 6.930
23.100
16.170
250 1.950
4.550
6.500
250 7.210
3.090
10.300
250
4.000
3.500
0.500
250 1.000
1.500
0.500
3.000
8.000
11.000
250
4.800
250 1.440
3.360
3.710
250 1.590
5.300
250
8.600
6.020
2.580
18.500
250 5.550
12.950
14.000
2.000
250
16.000
250 8.000
9.500
1.500
0.000
250 1.500
1.500
250 3.000
0.500
3.500
250 10.780
15.400
4.620
7.560
3.240
10.800
250
250 0.450
1.500
1.050
2.550
8.500
250 5.950
250
10.500
7.350
3.150
250 12.950
5.550
18.500
250 10.850
4.650
15.500
18.500
5.550
250 12,950
4.000
5.900
250 1.900
250 11.550
16.500
4.950 3918
(2)
(1)
(3) 129 खचरोद
7.
130
जावर
131
पीपल्या रामदास
132
जंगल सेहरी
133 सिद्दीकी गंज
134
गंवा खेडा
135 मुल्लानी
136
सामरदी
137
टीपा खेडी
138 जामुनियाजोहर
139 बमूलिया खींची
140
कचनारिया
141
प्रारवा
142
मनी खेडा
143
माता खेडा
144
जामोनिया गोप
145
लोहरास खुर्द
146
मुडला
147
मैना
148
पगडावद
149
सेवदा
150
सावत खेडी
151
जहांगीरपुरा
152 खाम खेड़ा
153
बैजनाथ
154 गुल खेडी
155
हाजीपुर
156 टीलाखेड़ी
157
हरनावदा
158
गुरावर
159
आमला मज्जू
160
गुराडिया वर्मा
161
गाजना
162 कुडली
163
संजूरिया
164
बालाखेड़ा
165
लसूड पुर
बारोद
166
167
माण्डली
168
मुगली
शोभा खेडी
169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 (4)
(5)
(6)
(7) 3.150
1.350
4.500
250 14.000
5.000
250
19.000
13.500
4.050
250 9.450
250 12.950
5.550
18.500
3.920
5.600
250 1.680
4.550
6.500
250 1.950
250 5.250
2.250
7.500
250 2.450
1.050
3.500
250 3.150
1.350
4.500
250 4.200
1.800
6.000
250 2.450
1.050
3.500
250 3.150
1.350
4.500
7.560
250
10.800
3.240
0.500
250 1.000
1.500
12.950
5.550
250
18.500
4.000
2.500
250
6.500
1.000
0.500
1.500
250 0.750
1.750
2.500
250 10.150
4.350
14.500
250 2.450
1.050
3.500
250
250
13.500
9.450
4.050
1.000
0.500
1.500
250
250 5.250
2.250
7.500
6.650
2.850
9.500
250 3.360
1.440
4.800
250
250 2.800
1.200
4.000
2.450
1.050
3.500
250 2.450
1.050
3.500
250
250 2.520
1.080
3.600
2.940
1.260
4.200
250 1.890
6.300
250 4.410
0.500
0.500
1.000
250
250 3.150
1.350
4.500
3.800
2.660
250 1.140
5.950
8.500
250 2.550
4.550
1.950
6.500
250 3.220
250 1.380
4.600
10.850
4.650
250
15.500
6.180
14.420
20.600
250 11.760
5.040
16.800
250 8.050
250 3.450
11.500 भाग 1 ]
3919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(2)
(4) (1)
(3)
170
कर्मा खेडी
2.240 171
3.150 सामरदा
172
भौंरासा
2.450
3.150 173
अरन्या राम
174
निपानियाकला
4.970 175
1.610 बोरूखेडा
176
3.220 दुपाडिया
चापडिया
177
5.950 178
कमलाखेडी
5.810
2.240 179
भीलखेडी
180
3.150 आष्ठा
जबडी
3.150 181
11.550 182
अलहदाखेडी
183
5.950 खजूरी
184
4.550 आलन्या
काकडखेडा
185
7.350
0.000
1234.610 योग
(6)
(7) (5)
0.960
3.200
250
250
4.500
1.350
250 1.050
3.500
4.500
250 1.350
2.130
7.100
250 0.690
2.300
250
250 1.380
4.600
250
8.500
2.550
250
8.300
2.490
250 0.960
3.200
1.350
4.500
250
250
4.500
1.350
250 4.950
16.500
250 2.550
8.500
6.500
250 1.950
250 3.150
10.500
1725.700
491.090
केन्द्र - महीदपुर, जिला उज्जैन
10.500 1
महीदपुर एवं तराना
क्षेत्र के ( ग्राम-3 )
10.500 योग ..
1766.000
महायोग ..
1957.910
250 4.000
14.500
4.000
14.500
1757.690
3715.600
विकासखण्ड- विजयपुर, जिला मुरैना
दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. , कैलारस के अंतर्गत पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ना क्षेत्राच्छादन की
विकासखण्डवार सूची
क्र.
ग्राम का नाम
कृषक संख्या
जड़ी
(हेक्टेयर में)
रोपा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
7 बराकला
1
2
7 दोर्द
3
8 सुनवई
5 4
इकलौद
5
गढी
5 6
आरोन
2 7
24 इटवई
8
धागिनी
8
5 9
बैनीपुरा
10
7 झापर
11
धरसौला
28
6 12
झारेला
13
9 सलमपुर
1 14
जलालगढ़
कुल योग (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (4)
6.300
4.900
1.400
1.800
1.000
0.800
1.900
3.000
1.100
1.050
0.750
0.300
0.800 0.200
0.600
0.250
0.000
0.250
5.750 2.450
3.300
1.500
0.400
1.100
1.400 0.400
1.000
0.900
0.400
0.500
17.000
22.500 5.500
2.600
2.000
0.600
2.200 0.800
1.400
0.100 0.000
0.100 3920
(1)
(2)
(3) 15
देवरा
4 16
सालई
1 17
सिनरौदा
21 18
10 बड़ागाँव
टेलरी
19
2 20
50 रामपुर
21
सहसराम
9 22
18 कुशमानी
23
6 भट्टपुरा
24
5 महेशपुर
योग ..
248 1
निकोडी
5 2
पपचौन
21 3
19 धूरकूड़ा
4
सिरसी
12 5
26 देवकच्छ
6
पनोरा
5 7
10 साँईपुरा
8
सगोरिया
12 9
वराहनी
16 10
बरौली
8 11
2 तिलोंजरी
12
3 बसैड़ी
13
सिंगाचौली
5 संकरा
14
12 15
2 कट्टोली
16
10 सेमई
17
10 खैरांकला
18
4 देवपुर
19
2 जनुआपुरा
20
2 मागरोल
21
2 माधौगढ़
22
बराहना
3 23
4 बसौली
24
3 भूरावली
25
14 फुलोंदा
26
38 टडोसोराकापुरा
27
3 पहाड़गढ़
28
टेलरी
1 29
45 भुरावलीकापुरा
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1
(5)
(6) (4)
0.500
0.600
1.100 0.000
0.100
0.100 2.900
0.600
3.500
5.500 2.000
3.500
0.000
0.400
0.400 0.400
30.100
30.500 1.750
4.800
6.550
11.700 4.600
7.100
0.800
2.100
2.900
2.000
1.400
0.600
114.400 29.750
84.650
विकासखण्ड - पहाड़गढ़ , जिला मुरैना
1.900
2.900 1.000
4.550 1.750
2.800
5.500 3.600
1.900
4.650 1.400
3.250
0.700
6.100
6.800 0.600
1.400
2.000
3.500 2.300
1.200
3.050 0.500
2.550
4.150
5.350
1.200
1.850 0.600
1.250
0.400 0.400
0.000
2.600
1.100
3.700
3.300 1.200
2.100
1.200
4.500
5.700
0.800
0.400
0.400
2.600
6.700
4.100
2.900
4.500
1.600
1.100 0.900
0.200
1.000
2.200
1.200
0.400
1.400
1.000
1.200 1.000
0.200
0.500 0.100
0.400
0.300
0.700
1.000
1.000
0.400
0.600
3.600 0.350
3.250
0.000
15.200
15.200
0.850
0.600
1.450 0.400
0.800
0.400
8.500
15.600
24.100 भाग 1 ]
(2)
(1)
(3) 30
मरा
1 31
2 सुजेमियांकापुरा
योग
302 1
6 सुमावली
2
रूअर
1 3
2 सुसानी
4
2 दिजपुरा
5
9 कीरतपुर
6
निटहरा
20 7
2 हथरिया
8
बघेल
4 9
16 जलालपुर
10
4 घिनोरा
11
5 सिमरौदा
12
निधान
3 13
2 अलापुर
14
सिमरौदा
1 15
करौंदी
2 16
4 पृथ्वीपुरा
17
2 डोंगरपुर आसन
18
3 मुदावली
19
थरा
9 20
बिलगंज
15 21
परताज
31 22
छडेह
13 23
घाडौर
3 24
1 झालेकापुरा
25
नरहेला
5 26
7 जयरामपुरा
27
धमकन
12 28
लालवांस
1 29
1 कुम्हेरी
30
3 वृसंगपुरा
छैरा
31
2 योग .
191
3921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(4)
(5)
(6) 0.200
1.200
1.400 0.400
0.400
0.800 41.400
79.600
121.000
विकासखण्ड -जौरा , जिला मुरैना
0.400
0.800
1.200 0.000
0.400
0.400 0.000
0.800
0.800 0.000
0.800
0.800 1.000
0.850
1.850 1.300
4.000
5.300
0.000
0,400
0.400 0.000
1.650
1.650 3.000
3.700
6.700 0.000
0.600
0.600 0.250
0.450
0.700 0.000
0.800
0.800 0.000
0.700
0.700 0.000
0.400
0.400 0.000
0.200
0.200 0.600
0.300
0.900
0.000
0.300
0.300 0.200
0.900
1.100 2.450
0.300
2.750 2.300
3.100
5.400 3.500
4.000
7.500 3.600
0.000
3.600 0.000
0.800
0.800 0.000
0.250
0.250 0.000
1.300
1.300 2.100
0.000
2.100
0.000
2.700
2.700 0.200
0.200
0.400 0.400
0.200
0.600 0.600
0.200
0.800
0.000
0.400
0.400 25.700
27.700
53.400 3922
(1)
(2)
(3) 1
लखेजरा
20 2
9 खानकापुरा
3
32 कीरतपुर
4
6 रामपहाड़ी
5
मांगरौल
33 6
15 जनकपुर
7
32 सबलगढ़
8
14 बेरई
9
22 पिपरघान
10
54 सुनहरा
11
धाडौर
15 12
10 रामपुरा कलां
13
5 कटघर
14
35 कितपुर
15
15 पिपररूआ
16
3 रामपुर
17
2 झीलमपुर
18
19 झोंडाकापुरा
19
2 इटवा
20
22 रानापुरा
21
20 बुद्धकापुरा
22
8 कुतघान
टोंगा
34 23
24
20 नारायणपुरा
25
23 पासौन खुर्द
26
पासौन कला
15 27
28 पहाड़ी
योग ..
513 1
बघरेटा
24 2
2 मोरीपुरा
3
1 बिरहनीकापुरा
4
8 हटीपुरा
5
3 गुजरवा
6
चौकी
7 7
नैपरी
5 8
6 सूरापुरा
9
26 सहदपुर
1 10
चेतापुरा
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[भाग 1 (4)
(5)
(6)
विकासखण्ड- सबलगढ़ , जिला मुरैना
1.050
5.350
4.300
1.000
1.900 0.900
13.350 5.100
8.250
0.200
2.300
2.100
7.000
9.300
16.300
2.400
3.300 0.900
1.700
14.500
12.800
4.650 1.550
3.100
6.000
11.100
5.100
4.200
27.700
31.900 0.800
5.050
4.250
6.250 1.750
4.500
2.150 0.200
1.950
5.550
4.100
9.650 1.000
3.900
2.900
0.200
0.800
0.600
0.000
0.500
0.500
2.800 0.950
1.850
0.300
0.200
0.500 0.000
4.350
4.350
1.200
2.650
3.850
1.800 0.900
0.900
19.400
16.400
3.000
2.300
7.250
9.550 3.200
5.100
8.300
2.900 0.700
2.200
4.200
1.400
5.600
192.000 50.600
141.400
विकासखण्ड-कैलारस , जिला मुरैना
1.400
1.400 0.400
0.400
0.000
0.400 0.000
0.400
1.000
1.500
0.500
1.200
2.000
0.800
0.700
3.600 2.900
0.000
0.600 0.600
4.200
4.950 0.750
0.200
1.200
1.000
0.000
3.700
3.700 भाग 1 ]
(1)
.(2)
(3) 11
14 कुहरावली
12
ऐचोली
50 13
21 मुरवईकापुरा
14
22 जयरामपुरा
15
4 तोर
16
1 बड़मन
चनौटी
17
7 महेवा
18
12 19
15 वनोटीकापुरा
20
खेडाकला
40 21
3 आसलपुर
272 योग .
1
निरारा
4 2
14 वीमरपुर
3
60 कुठरावली
4
20 खुमानकापुरा
चौंडेरा
5
4 6
1 केथकापुरा
7
5 सुजर्मा
8
रीझोनी
16 9
2 वृहगवाजना
10
15 बस्तोलीपुरा
11
बस्तोली
47 12
चमरगवाँ
20 13
5 माधौपुरा
14
1 फूलपुरा
15
12 सुजानगढ़ी
16
4 कैलारस
17
44 खेरामानगढ़
4 18
महादवेपुरा
19
तोरिका
9 20
25 कुर्सेली
योग ..
312 महायोग ..
1838
3923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(6) (4)
(5)
2.840
2.840 0.350
4.450
4.100
0.600
4.400
5.000
1.100
2.200 1.100
0.500
1.100
0.600
0.400 0.400
0.000
0.100
1.450
1.350
2.500
2.300
0.200
1.900 0.300
1.600
12.700
19.150
31.850 0.300
1.000
0.700
27.840
74.440
46.600
विकासखण्ड-कारखाना गेट , जिला मुरैना
1.200
1.000
2.200 5.400
4.900
10.300
40.000 22.100
17.900
1.800
0.750
2.550 0.450
0.000
0.450 0.000
0.400
0.400 0.750
0.850
1.600 2.400
2.500
4.900 0.400
1.150
0.750
3.000
4.950
1.950
9.900
11.050
20.950
9.500
1.100
10.600 1.300
2.200
3.500 0.100
0.000
0.100 2.300
3.300
5.600
1.100
2.200 1.100
1.800
9.900
8.100
0.300
0.700
1.000 1.600
1.500
3.100 5.400
10.250
4.850
135.700 62.400
73.300
237.690
453.250
690.940 3924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1 क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 11-12-332.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु मां भगवती शुगर मिल , बक्तरा तह. बुधनी जिला सीहोर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
जिला/तहसील
क्र. (1)
(2)
1
सीहोर/बुधनी
2
रायसेन/बाड़ी
3
रायसेन/बरेली
4
रायसेन/गौहरगंज
5
रायसेन/सिलवानी
6
रायसेन/उदयपुरा
7
होशंगाबाद/बाबई
8
सागर/देवरी
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
21
250.21
मिल द्वारा
26
405.72
मिल द्वारा
22.84 04
मिल द्वारा
1.17 01
मिल द्वारा
13
204.53
मिल द्वारा
25
245.96
मिल द्वारा
105
66.03
मिल द्वारा
27
326.27
महराजपुर
1522.73 योग : 222
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
क्र.
तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3) 1
बकतरा
बुधनी 2
अमोन
बुधनी 3
बांसापुर
बुधनी 4
बोरना
बुधनी 5
डोबी
बुधनी 6
हथनोरा
बुधनी 7
हिगनासिर
बुधनी 8
जैत
बुधनी 9
जोनतला
बुधनी 10
खवादा
बुधनी 11
खितवाई
बुधनी 12
कोशमी
बुधनी 13
मछुवाई
बुधनी 14
नादनेर
बुधनी 15
नारायनपुर
बुधनी 16
नीमटोन
बुधनी 17
पिपलिया
बुधनी 18
सागपुर
बुधनी
माँ भगवती शुगर मिल लि. बकतरा तहसील - बुधनी , जिला सीहोर ( म. प्र. )
पेराई वर्ष 2011-12 में क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव हेतु गन्ना ग्रामों की सूची
जिला
गन्ने का कुल क्षेत्रफल ( हे . में )
फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी. ) (4)
(5)
(6) सीहोर
3
61.74
12.77
6 सीहोर
0.61
22 सीहोर
15 सीहोर
0.94
1.66
11 सीहोर
12.13
15 सीहोर
5.02
12 सीहोर
0.40
11 सीहोर
3 सीहोर
71.46
0.20
10 सीहोर
4.75
5 सीहोर
3
10.48
सीहोर
2.94
8 सीहोर
10
10.91
सीहोर
सीहोर
1.43
15
7.18
18 सीहोर
6.44
13 सीहोर
5 सीहोर
2.02 भाग 1 ]
3925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 19
सिलगेना
बुधनी 20
सियागेन
बुधनी 21
ठीकरी
बुधनी 1
बाड़ी
बाड़ी 2
अरका
बाड़ी 3
बड़ोदिया
बाड़ी 4
भारकच्छ
बाड़ी 5
भौंती
बाड़ी 6
बिसेर
बाड़ी 7
चन्द्रपुरा
बाड़ी 8
चारगाँव
बाड़ी 9
देहरीकला
बाड़ी 10
धांधला
बाड़ी 11
धीमनढ़ाना
बाड़ी 12
दिगवाड़
बाड़ी 13
बाड़ी डूमर
14
गड़रवास
बाड़ी 15
बांसपिपरिया
बाड़ी 16
बाड़ी गूगलवाड़ा
17
हरसिली
बाड़ी 18
जमोनिया
बाड़ी 19
केवलाझिर
बाड़ी 20
खण्डावर
बाड़ी 21
खपरिया
बाड़ी 22
किशनपुर
बाड़ी 23
मनकापुर
बाड़ी 24
नानपोन
बाड़ी 25
सागोनिया
बाड़ी 26
उटिया
बाड़ी 1
डामडोंगरी
गौहरगंज 1
बरेली
बरेली 2
बरेली छोटी भारकच्छ
3
धनासरी
बरेली 4
किनगी
बरेली 1
सिलवानी
सिलवानी 2
सिलवानी मुआर
3
सिलवानी हमीरपुर
4
बक्शी
सिलवानी 5
दवरी जागीर
सिलवानी 6
पिपलिया
सिलवानी (4)
(5)
(6)
12 सीहोर
1.96
2
9.83
सीहोर
25.34
5 सीहोर
योग .. 250.21
रायसेन
18
8.10
रायसेन
2.77
8 रायसेन
49.48
8 रायसेन
18.68
11 37.47
रायसेन
18 रायसेन
17 13.70
14 रायसेन
0.81
25 रायसेन
5.58
रायसेन
36.14
21 रायसेन
2.47
19 रायसेन
0.40
32
5.67
5 रायसेन
रायसेन
2.40
11
रायसेन
16 170.33
रायसेन
5.74
25 रायसेन
3.54
13
रायसेन
23 15.58
रायसेन
17
2.37
रायसेन
3.20
13 रायसेन
7
2.12
रायसेन
1.58
11
रायसेन
3.55
16
6.29
22 रायसेन
रायसेन
1.21
9
7 रायसेन
4.80
1.74
28 रायसेन
योग .. 405.72
रायसेन
1.17
65 योग 1.17
5.68
36 रायसेन
रायसेन
1.82
33
1.17
32
रायसेन
रायसेन
14.17
39 योग .. 22.84
रायसेन
10.60
85 रायसेन
24.70
95
रायसेन
78
20.10
रायसेन
10.00
86 रायसेन
7.56
81
रायसेन
84 10.50 3926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 7
सिलवानी साइखेड़ा
8
सिलवानी सहजपुर
9
सिलवानी बुढ़ा
10
सिलवानी पड़रिया
11
सिमरिया
सिलवानी 12
धनगावाँ
सिलवानी 13
सिलवानी पाठापौड़ी
1
उदयपुरा
उदयपुरा 2
चैन्दपुरा
उदयपुरा 3
बारहकला
उदयपुरा 4
बरबटपुर
उदयपुरा 5
अनघोरा
उदयपुरा 6
मोथा
उदयपुरा 7
केकड़ा
उदयपुरा 8
थालादिघावन
उदयपुरा 9
जाम
उदयपुरा 10
साईखेड़ा
उदयपुरा 11
बीझा
उदयपुरा 12
नयाखेड़ा
उदयपुरा 13
टिमरावन
उदयपुरा 14
पांजरा
उदयपुरा 15
कानीवाड़ा
उदयपुरा 16
पिपलई
उदयपुरा 17
भुपतपुर
उदयपुरा 18
घाना
उदयपुरा 19
रहली
उदयपुरा 20
बोरास
उदयपुरा 21
बीसाबारी
उदयपुरा 22
सतेहरी
उदयपुरा 23
सेलारीकलां
उदयपुरा 24
ककरूआ
उदयपुरा 25
चिकली
उदयपुरा 1
बाबई
बाबई
[ भाग 1 (4)
(6)
(5)
75 रायसेन
8.30
65 रायसेन
30.54
20.18
88 रायसेन
रायसेन
3.50
70
50
20.18
रायसेन
रायसेन
6.80
95 रायसेन
90
31.57
योग .. 204.53
रायसेन
10.30
77
85
3.00
रायसेन
रायसेन
83
2.00
रायसेन
4.00
78
15.85
रायसेन
90 रायसेन
3.64
89
2.00
82 रायसेन
रायसेन
20.22
90 रायसेन
80
6.80
रायसेन
7.36
70
3.40
रायसेन
85
2.90
80 रायसेन
88 रायसेन
2.80
2.00
रायसेन
83 रायसेन
3.64
88
2.00
रायसेन
87 रायसेन
85
18.30
रायसेन
72
13.68
6.30
78 रायसेन
रायसेन
3.95
90 रायसेन
3.40
85
80 रायसेन
6.47
45.95
60 रायसेन
रायसेन
10.10
81
80 रायसेन
45.90
योग .. 245.96
0.40
27 होशंगाबाद
2
बिकोर
बाबई
3.15
32 होशंगाबाद
3
ढाना
बाबई
2.39
12 होशंगाबाद
4
बाबई फुरतला
5
बाबई
37
0.48
होशंगाबाद
1.02
37 होशंगाबाद
गुलारिया
6
रजोन
बाबई
1.29
12 होशंगाबाद
7
सतवासा
बाबई
0.77
29 होशंगाबाद
8
बाबई सेमरी हरचन्द
1.07
32 होशंगाबाद
9
सिलारी
बाबई
30
0.62
होशंगाबाद
10
बाबई
4.24
33 होशंगाबाद
सिरवाड़ भाग 1 ]
3927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 11
बाबई
उमरखेड़ी
12
खेरी
बाबई 13
बाबई (4)
(5)
(6)
2.01
32
होशंगाबाद
39
0.48
होशंगाबाद
23
0.77
होशंगाबाद
बागलखेड़ी
14
बाबई
0.22
33
होशंगाबाद
बुधवाड़ा
15
बाबई
35
0.80
होशंगाबाद
मुढ़ापार
16
बाबई
40
0.37
होशंगाबाद
शिवपुर
17
बाबई
सिमरौदा
18
तालकेशरी
बाबई
0.25
38
होशंगाबाद
0.45
39
होशंगाबाद
19
बाबई
31
0.60
होशंगाबाद
बहारपुर
20
गोल
बाबई
33
0.46
होशंगाबाद
21
बम्हौरी कला
बाबई 22
आँखमऊ
बाबई
0.70
43
होशंगाबाद
0.50
30 होशंगाबाद
23
बाबई
गुजरवाड़ा
24
बाबई काजल खेड़ी
25
कोटगाँव
बाबई
33
0.46
होशंगाबाद
36
0.50
होशंगाबाद
0.45
37 होशंगाबाद
26
बाबई
38
0.65
होशंगाबाद
काश खेड़ा
27
बाबई
40
0.90
होशंगाबाद
अल्लाखेड़ी
28
मेघाली
बाबई
0.60
39
होशंगाबाद
29
बाबई
41
0.38
होशंगाबाद
गुलोन
30
मोहगाँव
बाबई
42
0.42
होशंगाबाद
31
बाबई
42
0.61
होशंगाबाद
सिंहपुर
32
बागरा
बाबई
0.72
39 होशंगाबाद
33
मानागाँव
बाबई 34
बाबई
पहनतला
35
बाबई मेहदावाड़ी
36
बाबई
37
0.85
होशंगाबाद
0.45
41
होशंगाबाद
43
0.60
होशंगाबाद
0.40
44 होशंगाबाद
खुटिया
37
झालौन
बाबई
43
0.80
होशंगाबाद
38
बाबई गाजनपुर
39
बाबई सेन्दरवाड़ा
40
चौराहिट
बाबई 41
बाबई
0.54
42
होशंगाबाद
34
0.30
होशंगाबाद
0.45
39
होशंगाबाद
24
0.28
होशंगाबाद
संगाखेड़ा खुर्द
42
झालसर
बाबई
0.62
27 होशंगाबाद
43
खिडिया
बाबई 44
चिचली
बाबई 45
बाबई रैपुरा
32
0.37
होशंगाबाद
30
0.45
होशंगाबाद
0.45
34
होशंगाबाद
मोहना
46
बाबई 47
बाबई
34
0.65
होशंगाबाद
0.60
32
होशंगाबाद
बन्शी खेड़ी
48
बाबई
0.40
24
होशंगाबाद
मालनवाड़ा
49
पाटनी
बाबई 50
मरागाँव
बाबई
0.60
27
होशंगाबाद
0.39
22
होशंगाबाद
51
सरराकेशली
बाबई 52
बाबई कोडरवाड़ा
53
बाबई बछवाड़ा
54
बाबई
0.38
19
होशंगाबाद
0.44
18
होशंगाबाद
15
0.55
होशंगाबाद
0.40
19
होशंगाबाद
आमखेड़ी 3928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 55
बाबई
[ भाग 1 (4)
(6)
(5)
0.50
18 होशंगाबाद
पाजारा खुर्द
56
पिपरपानी
बाबई 57
बाबई
गोदलवाड़ा
58
बाबई
जमुनिया
59
सामौन
बाबई 60
बाबई
भानपुर
61
बाबई
डांगीवाड़ा
62
बाबई
नगवाड़ा
63
बाबई जनकपुर
64
खरगवाली
बाबई 65
गनेरा
बाबई 66
बनखा
बाबई 67
बाबई
नसीराबाद
68
भटवारी
बाबई 69
बाबई
कुठारिया
70
बाबई
शुक्करवाड़ा
71
बाबई
20
0.35
होशंगाबाद
0.45
21 होशंगाबाद
0.60
24 होशंगाबाद
0.80
26 होशंगाबाद
25
0.64
होशंगाबाद
23
0.40
होशंगाबाद
20
0.90
होशंगाबाद
0.35
19 होशंगाबाद
0.44
18 होशंगाबाद
17
0.45
होशंगाबाद
19
0.30
होशंगाबाद
0.40
14 होशंगाबाद
0.45
15 होशंगाबाद
होशंगाबाद
0.55
29
0.65
32 होशंगाबाद
0.33
35 होशंगाबाद
सुवाखेड़ी
72
बाबई
पवार खेड़ा
37
0.40
होशंगाबाद
73
जावली
बाबई 74
बाबई
आंचल खेड़ा
75
बाबई
बज्जर वाड़ा
76
बगलोन
बाबई 77
विकोरी
बाबई 78
बाबई
भटवाड़ा
79
बाबई
बनखेड़ी
80
बाबई बुधनी
81
बाबई
मुडिया खेड़ा
82
तामचर
बाबई 83
पनवासा
बाबई 84
बाबई मजोजलपुर
85
बाबई ढोड़ई
86
मंगरोल
बाबई
0.25
35 होशंगाबाद
34
0.60
होशंगाबाद
0.42
32 होशंगाबाद
27
0.65
होशंगाबाद
0.80
28 होशंगाबाद
0.50
29 होशंगाबाद
0.33
39 होशंगाबाद
0.42
38 होशंगाबाद
0.33
35 होशंगाबाद
30
0.70
होशंगाबाद
28
0.70
होशंगाबाद
0.58
28 होशंगाबाद
0.62
41 होशंगाबाद
0.50
33 होशंगाबाद
87
बाबई आहार खेड़ा
88
धनसी
बाबई 89
चिलाचोन
0.30
36 होशंगाबाद
0.60
36 होशंगाबाद
0.28
37 होशंगाबाद
बाबई 90
बाबई गुड़ला
91
बाबई मनवाड़ा
92
बाबई
0.70
51 होशंगाबाद
0.80
33 होशंगाबाद
0.36
34 होशंगाबाद
गुरानिया मोती
93
बाबई झालसर
94
मढ़ावन
बाबई 95
बाबई मुहासा
96
मकोदिया
बाबई
36
0.42
होशंगाबाद
0.38
37 होशंगाबाद
0.40
30 होशंगाबाद
0.63
34 होशंगाबाद
97
बाबई संगाखेड़ा कला
98
बालाभेट
बाबई
32
0.33
होशंगाबाद
0.60
36 होशंगाबाद भाग 1 ]
3929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 99
चपलासर
बाबई 100
पीलीकरार
बाबई 101
बाबई चांदला
102
बाबई कढ़ीया
103
बाबई मगरिया
104
बाबई शक्करवाड़ा
105
गोरा
बाबई
(6)
(5)
(4)
0.62
35
होशंगाबाद
0.40
38
होशंगाबाद
36
0.90
होशंगाबाद
35
0.58
होशंगाबाद
36
0.30
होशंगाबाद
0.62
46 होशंगाबाद
0.75
41
होशंगाबाद
योग .. 66.03
पेराई वर्ष 2011-12 में गन्ना क्षेत्र असाइनमेन्ट ( आवंटन ) हेतु जिला सागर के प्रस्तावित गन्ना ग्रामों की सूची तहसील - देवरी के गन्ना ग्राम, जिला सागर
क्र.
तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3) 1
देवरी महाराजपुर
2
देवरी मढ़ पिपरिया
3
देवरी बिचुआ
4
देवरी
देवरी 5
देवरी सिमरिया
6
सगरा
देवरी 7
रिछई
देवरी 8
खकरिया
देवरी 9
पांजरा
देवरी 10
विजौरा
देवरी 11
छिंदली
देवरी 12
टिकरिया
देवरी 13
देवरी मुआर
कछरा
14
देवरी 15
देवरी बाड़ी
16
देवरी पारसिया पिपलिया
17
खैरी पदम
देवरी 18
डोभी
देवरी 19
रसैना
देवरी 20
देवरी सरई बन
21
सर्रा
देवरी 22
देवरी कोपरा
23
देवरी जैतपुर
24
देवरी गौरझावर
25
देवरी कछया जैतपुर
26
देवरी सनखेड़ा
27
देवरी सिलारपुर
जिला
गन्ने का कुल क्षेत्रफल (हे . में )
फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी. ) (4)
(5)
(6) 40.08
150 सागर
145
सागर
28.74
170
6.07
सागर
8.09
164
सागर
सागर
39.26
152
12.95
156 सागर
155
सागर
6.88
13.35
155
सागर
160
सागर
8.09
153
17.41
सागर
सागर
19.02
168
सागर
17.81
180
168
18.21
सागर
170
4.85
सागर
सागर
4.05
160
सागर
12.15
190
16.20
165
सागर
6.00
155
सागर
157
सागर
8.00
3.86
160
सागर
160
4.80
सागर
5.69
170
सागर
172
6.47
सागर
सागर
4.35
180
185
सागर
7.35
2.54
190
सागर
188
सागर
4.00
योग .. 326.27 3930
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर , 2011
क्र.- गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा.- 11-12-341.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु रामदेव शुगर प्रा . लि. ठैनी, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
जिला
क्र. (1)
(2)
क्रय केन्द्र (3) 1
डैनी
होशंगाबाद
2
होशंगाबाद
रहटवाड़ा
3
होशंगाबाद
माल्हनवाड़ा
4
बाचावानी
होशंगाबाद
5
गरधा
होशंगाबाद
6
चादोन
होशंगाबाद
7
उमरधा
होशंगाबाद
8
होशंगाबाद
इमलिया
9
होशंगाबाद
कन्हवार
क्षेत्र ( हेक्टेयर )
(5)
ग्रामों की संख्या (4)
12
582.800
666.400 14
13
622.000
740.000 17
15
469.200 10
363.600
258.000 10
176.800 09
420.000 24
योग .. 124
4298.800 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2011-12
रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी व बनखेड़ी, होशंगाबाद
सेन्टर का नाम.-डैनी
क्र.
ग्राम
(1)
(2)
नया प. ह. नं. (3)
नोरपा हेक्टेयर में (4) 1
डैनी
18.4 2
14.8 मनकवाड़ा
3
लामटा
18.4 4
22.4 प. पिपरिया
5
6 जुन्हेटा
6
खापा
6.4 7
राजथरी
18.8 करैया
8
3.6 9
खमरिया
14.4 10
बन्दरझेला
6.8 11
12 नयाखेड़ा
12
12 चिल्लोद
154
कुल योग .
जड़ी हेक्टेयर में (5)
त्रिजड़ी हेक्टेयर में (6)
कुल रकवा हेक्टेयर में (7)
18.8
24.4
61.6
20
96.4 61.6
32.4
20.8
71.6 22
12.4
56.8 28.8
1.6
36.4
0
4
10.4 18
52.4
15.6
0
14
17.6 46
24
84.4
17.2 8.4
2
9.2
4.4
25.6 17.2
23.2
52.4 274.4
154.4
582.8 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
(4) सेन्टर का नाम. रहटवाड़ा
1
79.6 रहटवाड़ा
2
15.2 नगवाड़ा
3
11.6 दहलवाड़ा
4
2 जोगीवाड़ा
5
खर्चली
15.2 6
25.2 पर्थकुही
7
पीपरपानी
8.4 8
कोठरी
2 9
20 मुर्गीढ़ाना
10
कैकरा
14 11
5.6 जुनावानी ढाना
12
3.6 डंगरहाई
13
0 विजनहाई
14
कामती
52.4
254.8
कुल योग सेन्टर का नाम.-माल्हनवाड़ा
1
7.2 तिन्वाड़ा
2
21.2 मछेरा खुर्द
3
5.76 मछेरा कलां
34.4 4
माल्हनवाड़ा
5
7 बहरावन
6
11 पनागर
7
1.6 ढ़ाना
10.8 8
परसवाड़ा
9
नांदना
14.4 10
0 रिछैडा
11
5.6 सुरेला
12
3 अन्हाई
सलैया
13
2
123.96
कुल योग .
सेन्टर का नाम.-बाचावानी
1
बाचावानी
87.2 2
4.4 कुर्शीढाना
3
कजियाखेडा
1.2 4
0 बघेड़ी
5
पोडी
1.2 6
आन्ध्रा
34.8 7
9.6 पडरई
8
5.6 बिचुआ
9
4.8 बेरखेडी
10
4.8 दहलवाड़ा
11
19.2 सिंगपकुर
12
17.2 बनखेड़ी
3931 (6)
(5)
(7) 112.8
247.6
55.2
21.6
77.2
40.4
3.6
1.2
16.4
5.2
1.6
8.8
2.8
2
20 41.2
12
78.4
2
53.2 41.2
0.8
0.8
3.6
0
0.8
20.8
1.2
32.8
17.6
0
0
5.6 0
0
3.6 1.6
0
1.6 39.6
4.8
96.8 250
160
666.4 6.8
22
8
28.4
29.6
79.2
119.6 45.2
24.8
6.2
74.6 34
35.8 22.6
6.2
2
5.6
18.6
5.8 4.2
0
19.8
27.8
74.6
38.8 11.2
13.2
16.4
1.4
17.8 14.4
34.2 14.2
90.4
95
1.6
2
6
2
301
137
622
262.2 63.4
111.6
5.2
10.4
0.8
6.8
4.8
12.8 1.6
0
1.6
2
0
3.2 37
29.8
101.6
8.4
24
6
2.4
14.8
22.8 9.6
2.4
16.8
3.6
7.2
15.6 15.2
15.2
49.6
16.4
12.8
46.6 3932
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(4)
(3) 13
24.8 कलकुही
14
16 पांजरा
15
0.8 महुआखेड़ा
16
8 केमढ़ाना
17
6.8 मैंदाखेड़ा
246.4
योग सेन्टर का नाम. - गरधा
1
गरधा
6 2
46.8 ईशरपुर
3
15.6 गुंदरई
4
1.6 सीरावाड़ा
5
8.4 खामखेड़ी
6
24 चारगांव
7
जासरवानी
0.8 8
11.6 कपुरी
9
1.2 महुआखेड़ा
10
2 अम्हेरा
11
7.2 आमंगाव
12
2 जमनिया
13
खेरीरंधीर
0 14
1.6 सेमखेड़ा
15
2.8 पुरैनारंधीर
[ भाग 1
(6)
(7) (5)
21.2
41.2
87.2
43.4 12.8
14.4
2
2.8 12.8
26.6 3.2
15.4
12.8 15.6
2.4
740 257.2
260.8
21.2
10.2
37.4
139.6 56
36.8
20.8
13.6
50
4
8.8 3.2
31 18.2
4.4
10.8
6.4
41.2
0
6.8
7.6 11.2
5.2
28
3.6
9.6 4.8
2.8
3.2
8 0
9.2
2
4.8
0.8
7.6 3.6
4.8
8.4
0.8
3.2 0.8
37.6
39.2
79.6 202.6
135
469.2
योग .. 131.6
सेन्टर का नाम. चॉदौन
1
22 चॉदोन
2
13.2 भेरापुर
3
2.8 धारपुरा
4
3.2 धुंआवाड़ी
5
12.4 करपा
6
निभौरा
20.8 7
2 कुडारी
8
11.6 महगंवा
5.6 9
बाम्हनवाडा
10
7.2 खैरीकिशोर
100.8
योग सेन्टर का नाम.- उमरधा
7.2 1
उमरधा
तिंसरी
2
5.4 3
7 गाडरवाराखुर्द
4
सलैया किशोर
0 5
21.8 पुरैना कला
6
8 जुनावानी
59.2 30.8
6.4
35.2
16
64.4 3.2
7.6
1.6
2
5.2
0
15.6
47.6 19.6
66.4 25.2
20.4
0
0
2
68.4
13.2
43.6
22 12
4.4
0.8
20.8 12.8
184.4
78.4
363.6
45.6 26.8
11.6
57 31.6
20
21.6
0
14.6
4.4
0
4.4 30.8
11.6
64.2
4.8
5.2
18 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 7
16.8 समनापुर
बनवारी
4 8
9
2 बुदनी
10
2 गड़रौली
योग .. 74.2 सेन्टर का नाम.- इमलिया
1
इमलिया
18 2
बेदर
0 3
8 राजापिपरिया
4
मलकजरा
0 5
मठा
0 6
भाटपिपरिया
2.4 7
टांटरा
0 8
0 महरागांव
9
0 मुआर
योग 28.4 सेन्टर का नाम.- कन्हवार
1
रजोला
27.6 2
18.8 सिंगोड़ी
3
1.6 नयागांव
4
0 रामपुर
5
0 महलवाडा
6
4 बकांज
7
पोसेरा
7.2 8
12.8 बांसखेड़ा
9
0 शोभापुर
10
5.2 कन्हवार
11
सिरपन
21.6 12
4.4 डुंगरिया
13
खेरुआ
2.8 14
2 इटुआ
15
0.8 पड़करा
देवरी
14.8 16
17
0 उदयपुरा
18
15.2 पुनोर
19
0 सोजनी
20
0 सेमरीतला
माथनी
21
0 22
0 शिवनी
23
0 खापरखेड़ा
24
शंखनी
0
138.8
योग .
3933 (6)
(5)
(7)
30 11.2
2
2
6
0
0
4.8
6.8
0
4.4 2.4
133.8
50
258 36
78
24
0
6.8
6.8
29.6
0
21.6
28 28
0
0
3.2
3.2
20 10
7.6
2.4
0
2.4 3.2
4.8
1.6
4
0
4
115.2
33.2
176.8
56 16.8
11.6
44 7.2
18
0
1.6
3.2
0
1.6 1.6
0
1.6
1.6 0
0
4
20 7.2
5.6
0
0
12.8 2.4
0.8
3.2
4
18.8 9.6
48 15.2
11.2
3.2
21.2 13.6
2
7.2
12 0
0
2 0
0
0.8 25.2
21.6
61.6
2.4
14
16.4 17.6
11.2
44 14.4
1.6
16
3.2
0
3.2
0
20 20
4
5.6 1.6
0
2.4 2.4
1.6
0
1.6
420.00 173.6
107.6 3934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011
क्र. ई- 4197- दो- 2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 24 मई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 30 मई से 10 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011
क्र. सी - 8786-दो-2-16-2011.- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2011 तक दो दिवस ( दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश अवधि) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011
क्र. सी- 8104-दो-2-25-2011.- श्री आर. के. गोस्वामी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी- 4628 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई से 4 जून 2011 तक तेरह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 7 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. सी- 8106- दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी-4640 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 6 से 17 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. सी-8112 -दो-3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 10 से 15 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011
क्र. सी- 8277-दो - 3-14-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं .
क्र. सी- 8279-दो-2-20-2005 .- श्री डी. के. पालीवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 8281 -दो- 2-22-2008.- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011
क्र. सी--8789-दो- 2-5-2011.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 20 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
3935 प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं
क्र. सी--8791-दो-2-26-2002.-श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 8793 -दो- 2-37-2007.-श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 11 जुलाई से 30 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्यावन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी-8795 - दो-2-27-2011.- श्री जे . पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी . माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
3936
क्र. C-8797-दो -3-65-2002 .- श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी-8799-दो-2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी -5819 दिनांक 13 जुलाई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 जून 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. C- 8801-दो- 2-60-06.- श्री एच. यू. अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 6 फरवरी 2008 से दिनांक 5 फरवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 8803- दो- 2-125-06 .- श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 8812-दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री प्रवीण शाह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड , इंदौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011
में से 150 दिवस ( एक सौ पचास दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897- इक्कीस - ब( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
1. श्री प्रवीण शाह , सेवानिवृत्त : 3-11-1979 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, का नियुक्तिदिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-6-2011 3. नियुक्ति दिनांक 3-11-1979 से दिनांक 9-3-1987 तक : 7 वर्ष 3 माह कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 24 वर्ष 3 माह कुल सेवा अवधि.
: 7×15=105 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24-12 × 15-180 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) . दिन.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान : 135 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 150दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को शेष अर्जित अवकाश 229 दिन) .
भाग 1 ]
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. C-8814-दो- 3-65-2002.- श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 2 सितम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 8816-दो - 3-39-2005.- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 7 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 , 5 एवं 6 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. C - 8866-दो- 2-26-2005 .- श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 21 से 24 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए.एच.एस. पटेल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.एच.एस. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011
संशोधन आदेश
क्र. 1339-गोपनीय- 2011 -दो- 15-36-99.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश अपने आदेश क्रमांक 66- गोपनीय- 2008 -दो- 15-36-99 , दिनांक 15 जनवरी 2008 जो कि श्री आर. के. पुरोहित , तत्कालीन श्रम न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) को श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड ) के पद पर नियुक्ति के संबंध से है , में सुधार करते हुए, उक्त आदेश की सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शित शब्दों " श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड ) में नियुक्ति की अवधि 7 जनवरी 1997 से 14 जून 2004 तक" को " श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक 7 जनवरी 1997 से " शब्दों से प्रतिस्थापित करता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011
क्र. A- 2730-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.