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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 04 November 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
44
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-11-04.44.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011- कार्तिक 13, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. ई- 5-291 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2 ) श्री ओ . पी. रावत की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश वैश , आयएएस. , वि.क.अ. सह - सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी

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विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-689- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय , मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

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संस्थान (वाल्मी ) को दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-485 - आयएएस लीव एक -5.-( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री पंकज अग्रवाल आयएएस, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल , वि.क.अ. सह - पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-851- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 17 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2011 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर एवं

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 12, 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है .

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में डॉ. मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर , जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मधुरानी तेवतिया कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-523 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को दिनांक 17 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा , मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहीं.

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-810- आयएएस - लीव - एक- 5.-( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 17 से 29 अक्टूबर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल . जड़िया, अपर कलेक्टर, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी . एल. जड़िया, कलेक्टर , जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-409- आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एस . आर. मोहन्ती, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस . आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-676 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2011 द्वारा ( दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक नार्वे में आयोजित अध्ययन कार्यक्रम अवधि ) के अनुक्रम में श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस. , आयुक्त, पंचायती राज , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2011

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-370- आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. सामन्तरे, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 1-307-2011-5- एक. श्री उमाकांत उमराव भाप्रसे (1966 ) मिशन डायरेक्टर , राजीव गांधी वाटर शेड मिशन तथा समन्वयक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन अपर विकास आयुक्त घोषित किया जाता है .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. ई -5-837 - आयएएस -लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 28 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26, 27 अक्टूबर एवं 6 , 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-396- आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे की अवकाश अवधि में श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मछलीपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . एम. उपाध्याय , मछलीपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-484- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के दिनांक 19 अक्टूबर 2011 से लघुकृत अवकाश पर रहने के कारण अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-632 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 31 अक्टूबर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री अनुपम राजन की अवकाश अवधि में श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस . , प्रबंध संचालक, महिला एवं वित्त विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार सौपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अनुपम राजन द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल संचालक, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. ई- 1-331-2011-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश क्रमांक ए- 110-13-29-2010- एटी , दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा श्री जी. पी. सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर बैंच में प्रशासकीय सदस्य के पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो , तक नियुक्त किया गया है.

और चूंकि प्रशासकीय सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , जबलपुर बैंच का दिनांक 20 अक्टूबर 2011 को पदभार ग्रहण करने हेतु श्री जी. पी. सिंघल , भाप्रसे ( 1980 ) ने अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर , 2011 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है तथा ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 3 माह पूर्व का नोटिस देने की शर्त शिथिल करने का अनुरोध राज्य शासन से किया है , राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम , 1958 के नियम 16 ( 2 ) के तहत श्री जी.पी. सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति दी जाए तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को शिथिल किया जाय.

अतः राज्य शासन अखिल भारतीय सेवाएं ( डीसीआरबी ) नियम, 1958 के नियम 16 ( 2 ) के तहत एतद्वारा श्री जी. पी . सिंघल, भाप्रसे ( 1980 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को भी एतद्वारा शिथिल करता है . तद्नुसार श्री जी . पी. सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे .

क्र. ई - 5-40 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री अवनि वैश्य , आयएएस. , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 12 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ . पी . रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अलका उपाध्याय, सचिव " कार्मिक" .

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. ए- 5-08-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री बृज किशोर दुबे , माननीय न्यायाधिपति श्री गुलाब सिंह सोलंकी और माननीय न्यायाधिपति श्री नरेश कुमार गुप्ता जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025 /1/2011 /यूएस- II, दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 24 सितम्बर 2011 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. एफ.ए. - 3-48-2011 - एक ( 1 ) . - राज्य शासन एतद्वारा माननीय मंत्रीगण को उनकी निजी स्थापना में, एक अतिरिक्त वाहन चालक ( कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर ) उनके कार्यकाल (Co-Terminous ) तक स्वेच्छा से नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-558- आयएएस - लीव - 5 - एक. श्री विनोद कुमार, आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2011 तक दस दिन के स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 5-770- आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2011 तक पांच दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-819 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री केदार शर्मा, आयएएस. , सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल को दिनांक 23 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-498- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय नाथ , आयएएस. , तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , वित्त विभाग को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-777 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई - 5-432- आयएएस लीव 5- एक. श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को दिनांक 31 जुलाई से 7 अक्टूबर 2011 तक उनहत्तर दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव , " कार्मिक " भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. एफ - ए- 5-16-2010- एक ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश का

अ. अवकाश अवधि कुल

अभियुक्ति

दिन

प्रकार

क्र.

(2)

(1)

(3)

(5) 1 19-9-2011 से 5 दिन पूर्ण वेतन

23-9-2011 तक.

तथा भत्तों

(4) सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2011 से 18 सितम्बर 2011 तक एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 24 सितम्बर 2011 से 25 सितम्बर 2011 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ- 03-47-2011 - दो ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3) अनु. (1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

जिला संयोजक 1 श्री विवेक कुमार पाण्डेय

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ- 03-45-2011 - दो -ए( तीन ).- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3) अनु. (1)

उच्चस्तर सागर संभाग

1 श्री नजीर अली

हाउस मास्टर (कार्यपालिक)

निम्नस्तर शहडोल संभाग

हाउस मास्टर 1 श्री कुवंर धुर्वे

जबलपुर संभाग

हाउस मास्टर 2 श्री अनुज कुमार शर्मा भाग 1 ]

3849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 03-46-2011- दो- ए( तीन) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र प्रक्रिया, विकास योजनाओं , राज्य के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

1 श्री रघुवर शाह उइके ( सश्रेय ) सहायक संचालक (प्रबंधक) .

रीवा संभाग

2 श्री नवीन कुमार काछी ( सश्रेय ) सहायक संचालक (प्रबंधक) .

क्र. एफ- 03-48-2011 - दो- ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास - प्रश्नपत्र तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री दुर्गेश रायकवार

सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

ग्वालियर संभाग

2

सहायक संचालक श्री संजीव कुमार पाठक

(जनसंपर्क ) .

जबलपुर संभाग

1 श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा

सहायक संचालक (जनसंपर्क) .

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. एफ- 03-49-2011- दो - ए( तीन ) . राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र- भाग- एक ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर उज्जैन संभाग

1 डॉ. वर्षा संजय नानोटकर

पशु चिकित्सा शलयज्ञ क्र. एफ- 03-50-2011-दो- ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र- भाग - दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1 डॉ. वर्षा संजय नानोटकर

पशु चिकित्सा शलयज्ञ क्र. एफ-03-51-2011 - दो - ए( तीन) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न - पत्र व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(3) (1)

(2)

भोपाल संभाग

आई.पी.एस.

1 श्री कुमार सौरभ

2 श्री शियास दा

एस.डी.ओ.पी.

ग्वालियर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 3 कु. श्रद्धा जोशी

इन्दौर संभाग

एडीशनल एस.पी.

4 श्रीमती कृष्णा बैनी देसावत

क्र. एफ- 03-52-2011 - दो-ए( तीन ) . राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित केवल नियम एवं अधिनियम ) विषय में 3850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर रीवा संभाग

1 श्री नवीन कुमार कांछी

सहायक संचालक/ प्रबंधक ( उद्योग ) .

क्र. एफ- 03-53-2011 -दो -ए( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रक्रिया प्रश्न- पत्र प्रथम ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

(2)

पदनाम (3)

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री सुरेश बरोले

वन क्षेत्रपाल 2 कु. सुनीता अहिरवार

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 3 श्रीमती विनीता फुलबेल

ग्वालियर संभाग

4

वन क्षेत्रपाल श्री दशरथ अखण्ड

वन क्षेत्रपाल 5 श्री मनोज कुमार जाटव

वन क्षेत्रपाल 6 श्री उदय भान मांझी

जबलपुर संभाग

7 श्री राकेश शाक्यवार

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 8 श्री हरिकरण पटेल

वन क्षेत्रपाल 9 श्री वीरेन्द्र सिंह जामोर

वन क्षेत्रपाल 10 कु. भावना श्रीवास

11 श्री अमित सोनी

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 12 श्री नितिन कुमार निगम

वन क्षेत्रपाल 13 श्री मनोज कुमार सोलंकी

वन क्षेत्रपाल 14 श्री विनय कुमार मेश्राम

वन क्षेत्रपाल 15 श्री श्रीराम सूत्रकार

वन क्षेत्रपाल 16 श्री भजन सिंह मरावी

इन्दौर संभाग

17 श्री पीरूलाल परिहार

वन क्षेत्रपाल

रीवा संभाग

वन क्षेत्रपाल 18 श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेड़े

वन क्षेत्रपाल 19 श्री गणेश कुमार उइके

(3) (2)

(1)

होशंगाबाद संभाग

20 श्री अजय वाहने

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 21 श्री मुकेश कुमार जामोर

वन क्षेत्रपाल 22 श्री मनेन्द्र सिंह जंयत

क्र. एफ- 03-54-2011 -दो- ए (तीन ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: - परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

सहायक संचालक 1 श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा

इन्दौर संभाग

सहायक संचालक 2 श्री माथन सिंह उइके

ग्वालियर संभाग

सहायक संचालक 3 श्री संजीव कुमार पाठक

भोपाल संभाग

सहायक संचालक 4 श्री आशीष कुमार शर्मा

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री दुर्गेश रायकवार

सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

क्र. एफ- 03-56-2011-दो-ए ( तीन ).- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया ) ऊर्जा विभाग के लिये ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: - परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

(2)

पदनाम (3)

निम्नस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्री बालचन्द्र वर्मा

सहायक यंत्री (वि.सु. ) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक.

3851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. एफ- 03-57-2011 - दो- ए (तीन ) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर

रीवा संभाग

1 श्री नवीन कुमार कांछी सहायक संचालक/ प्रबंधक ( उद्योग) .

क्र. एफ- 03-58-2011 -दो - ए ( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(3) (1)

भोपाल संभाग

1 श्री शियास दा

एस.डी.ओ.पी.

इन्दौर संभाग

2 श्रीमती कृष्ण बेनी देसावत अति. पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 1545-1269-2011- तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत ताजमहल , जिला भोपाल को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4-2-05- सं .- 30, दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था .

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटैज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .

क्र. 1547-1269-2011- तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत माधवगढ़ का किला, जिला सतना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-2-79- सं. - 30, दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटैज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. एफ - 7-37-2001- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन , द्वारा श्रीमती प्रीति बाजपेयी, जबलपुर को आगामी आदेश तक, जबलपुर विकास प्राधिकरण , जबलपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है .

3852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 24/25 अक्टूबर 2011

क्र. एफ- 3-29-2010- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 ( घ ) के अन्तर्गत सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में आयुक्त नगरपालिक निगम, सिंगरौली पदेन सदस्य रहेंगे .

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 की उपधारा ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निम्नलिखित अधिकारियों को शासकीय सदस्य नियुक्त करता है: -

1. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा 2. उप वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल , सिंगरौली

3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , सिंगरौली 4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सिंगरौली 5. कार्यपालन यंत्री , मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, सिंगरौली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-1 ( ए ) 18-2004- ब-2- दो. श्री अभय सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल को दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2011 की मध्यरात्रि में थाना तलैया क्षेत्र अन्तर्गत इतवारा ( भोपाल ) में दो समुदाय के मध्य हुये उपद्रव में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंख में आई गंभीर चोट के कारण अखिल भारतीय सेवा (अवकाश ) नियम, 1972 के नियम 44 एवं 45 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 11 अगस्त से 15 अक्टूबर 2011 तक कुल छप्पन दिवस का विशेष अपंगता अवकाश ( Special Disability Leave ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में श्री अभय सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि भी अभय सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 154-93- ब- 2- दो. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर को दिनांक 29 अगस्त से 6 सितम्बर 2011 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 1 ( ए) 23-77- ब- 2-दो. श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2011 तक, कुल छः दिवस, दिनांक 20 एवं 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश दिनांक 7 दिसम्बर से 9 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिवस दिनांक 6, 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 24 दिसम्बर 2011 तक कुल छः दिवस दिनांक 17 , 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कुल पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, म . प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

3853 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. सामान्य 1-2011-632- क्र. एफ. 59-01-04.- संशोधित आदेश.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर , जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांक का स्थानीय अवकाश में संशोधन घोषित करती हूँ : -

क्षेत्र

वार

दिनांक

क्र.

नाम त्यौहार

(5) (1)

(2)

(3)

(4)

1

27-10-2011

दीपावली का दूसरा दिन

गुरुवार

आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला

के स्थान पर

28-10-2011

शुक्रवार

भाइदूज

आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा .

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक- 1516 - भू-अर्जन-2011

खरगोन , दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध -पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार -

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर, प. ह. नं. 35 तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 25 कुल क्षेत्रफल 37.067 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है . जिसका विवरण 3854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है .

[भाग 1

परिशिष्ट-1

नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति अनु. क्र.

(1)

(2)

1 राजुबाई बेवा भीलू, बद्रीनारायण पिता भीलू, रमेशचन्द गबरूलाल , भुवानीराम, सेवन्तिबाई, दमयन्तिबाई पिता बाबु भारूड़ सा. देह.

2 रामेश्वर पिता शेरू भारूड सा. देह

3 भाईराम , धनुबाइ पिता पदम भारूड सा. देह 4 कड़वा पिता राजाराम, भुवानीबाई बेवा राजाराम भारूड सा. देह.

5 गजराबाई बेवा शेरू, भारूड सा. देह

6 गोविन्द पिता रणछोड़, भारूड सा . देह

7 कमल पिता गोविन्द, भारूड सा. देह

8 आशाराम पिता नाना, भारूड सा. देह

9 आनंदराम पिता टीकाराम, शकुन्तला पति आनंदराम, अक्षय पिता आनंदराम, अ. पा . क. आनंदराम पिता टीकाराम गुजर सा. मर्दाना.

10 रामेश्वर पिता भगवान , भारूड सा. देह

11 बसुबाई बेवा बलिराम, कालूराम , कमलेश , अंजबाई पिता बलिराम भारूड सा. देह.

12 आमुखां पिता आजमतखां, पिंजारा सा. पिपलगोन 13 फिरोज पिता आमुखां, पिंजारा सा . पिपलगोन 14 किरणबाई, मधुबाला, कविता, सीमा, सुधा पिता बिहारीलाल ब्राम्हण पिपलगोन.

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम भग्यापुर ग्राम भट्याण बुजूर्ग की पुर्नबसाहट हेतु.

संपत्ति का विवरण ख. नं . अर्जनीय क्षेत्रफल

(हे. में. )

(3)

(4)

(5)

219

3.116

220/1

1.214

0.842

220/2

220/3

1.259

0.543

220/4

223/1

1.660

223/2

1.027

225/1

2.242

226/1

3.906

ट्यूबवेल -1 226/2 K 1.768

226/2 Kh 1.768

228/1

1.606

228/2

1.619

0.534

229

1.943

230/1

230/2

1.983

कुआं पक्का-1 4.460

योग

03

3855 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

231/1

0.971

15 सदाशिव पिता भागीरथ बलाई, सा. देह

कुआं पक्का-1

231/2

0.482

16 भागीरथ पिता ओंकार बलाई , सा. देह

232

1.983

17 गोपीचंद राजाराम , सैतुलबाई पिता भग्या , ओमप्रकाश , रामेश्वर, लक्ष्मीबाई, गेन्दाबाई पिता शोभाराम, बाबु, रमेश , भगवान, रामेश्वर, भाईराम, कमलाबाई , गजराबाई पिता मंगत , बाबु, शेरू अम्बाराम , बागसिंह, राघोराम, नानीबाई, पिता गंगाराम कहार, सा. देह.

18

233/1

1.983

कुआं पक्का-1 जगदीश पिता घिराजी गुजर सा. पिपलगोन

233/2

2.469

19 कमलचंद पिता भलाजी गुजर, सा. पिपलगोन

1.214

233/3

20 नत्थु पिता भागचंद कहार, सा. पिपलगोन

कुआं पक्का-1

233/4

0.935

21 धन्नालाल पिता नत्थु कहार सा. पिपलगोन

25

37.067

महायोग

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-36-2010-सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है किः -

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा .

3856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 37.067 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे .

2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

3857 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. - 2 की ओर से श्री असद जाफर , महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्रमांक -1

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग . जिला-खरगोन ( म. प्र. ).

पता : 219 बजरंग नगर, जेतापुर (खरगोन ).

साक्षी क्र. - 2

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

हस्ता./- (असद जाफर ) महाप्रबंधक,

नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन .

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

3858

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्रमांक- 1515 - भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जिरभार प. ह.नं. 32, तहसील बड़वाह , जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 45 कुल क्षेत्रफल 52.349 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है :-

अनु. क्र. नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति (1)

(2)

1 हरिकरण पिता मंगत्या गुजर सा. देह 2 हुकुमचंद पिता मंगत्या गुजर सा. देह 3 सिद्धराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 4 बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 5 बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह 6 दीपक पिता ओमप्रकाश ब्राम्हण सा. देह 7 सुरेश पिता बाल्या गुजर सा. देह

8 लवकेश पिता दुर्गाराम गुजर सा. देह 9 द्वारकीबाई बेवा राधेश्याम गुजर सा. देह 10 तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह 11 तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह 12 तुलसीराम पिता धनाजी गुजर सा. देह 13 गोवर्धन पिता राजाराम गुजर सा. देह 14 दिनेश पिता रामचन्द गुजर सा. देह

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम जिरभार ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.

ख. नं.

संपत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

(3)

(5)

1.062

98/1

1.062

98/2

99/1

1.504

99/2

1.064

0.405

99/3

100

1.457

2.225

101

कुआं पक्का-1 102/1

0.575

नलकूप -1

102/2

0.809

103

0.611

104

1.833

कुआं पक्का-1 106/1

0.645

106/2

0.809

107/1

0.700 3859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

(4)

(5) (1)

(2)

(3)

0.700

107/2

15 कमलचंद पिता गुलाबचंद , गुजर सा. देह

0.704

16

108/1

कड़वा पिता भगवान, गुजर सा. देह

108/2

17

0.700

हरिराम पिता राजाराम, गुजर सा. देह

0.700

108/3

18

कुआं पक्का-1 बाबूलाल पिता चम्पालाल, गुजर सा. देह

109

19

0.930

मांगीलाल पिता मोहन, गुजर सा. देह

4.160

20

110/1

देवराम पिता पुनाजी, द्वारकीबाई बेवा पुनाजी गुजर सा. देह.

21

110/2

2.081

नलकूप-1 धनाजी पिता किशन गुजर सा. देह

22

1.878

110/3

मिश्रीलाल, लखन , गंगाबाई, राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी , गुजर सा. देह.

110/4

0.202

23 मिश्रीलाल , लखन, गंगाबाई , राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी गुजर सा. देह.

24

2.226

112/1

अशोक कुमार, रविन्द्र पिता अमरसिंह मर्दाना

112/2

25

3.339

आनंदराम पिता टिकाराम साद, गुजर सा मर्दाना

0.944

113/1

26 नारायण पिता बाबू , गुजर सा. देह

27

113/2

1.647

राघोराम पिता नत्थू, गुजर सा. देह

113/3

1.214

28 राजाराम पिता नत्थूसिंह , गुजर सा. देह

114/2

1.881

29 गुलाबचंद पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह

1.660

114/3

30 मोहन पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह

114/4

31

1.477

विशाल पिता ओमप्रकाश , ब्राम्हण सा. देह

114/5

32

0.486

संतोष पिता राजनाथ , ब्राम्हण सा. देह

0.081

114/9

33 मोहन पिता लक्ष्मीनारायण , ब्राम्हण सा. देह

114/11

0.384

34 विशाल पिता ओमप्रकाश, ब्राम्हण सा. देह

114/13

0.308

35 संतोष पिता राजनाथ ब्राम्हण सा. देह

115/1

1.870

36

कुआं पक्का-1 तुलसीराम, सालगराम पिता रूखडू, सुजानबाई बेवा, रूखडू गुजर सा. देह.

37

115/2

0.957

हरिराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह

0.957

38

115/3

कुआं पक्का-1 श्रीराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह

1.437

116/1

39 मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह

116/2

1.052

40 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह

116/4

0.364

41 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह

117/1

1.003

42 कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह

43

117/2

1.214

मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह

0.567

117/3

44 मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह

0.465

45

117/5

कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह

योग

45

52.349 3860

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-34-2010 - सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है . इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती हैकिः-

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगा.

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जीरभार की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 52.349 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है .

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगे.

2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

3861 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा .

19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .

21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .

3862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा को सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

(v ) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

पक्ष क्रमांक -1

साक्षियों के हस्ताक्षर

( पूरा नाम , पिता का नाम एवं पूरा पता)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग . जिला- खरगोन ( म . प्र. ) .

नाम : मथुरालाल मण्डलोई पता : 219 बजरंग नगर, जेतापुर ( खरगोन) .

साक्षी क्र. -2

पक्ष क्रमांक -2

हस्ता./-

हस्ता./- (असद जाफर)

नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन.

महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

क्रमांक-1217- भू- अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 19-अ- 82-10-11 यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है भाग 1 ]

3863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक , पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा , प. ह. नं. 69 तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे संख्या 49 कुल क्षेत्रफल 47.558 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है :-

परिशिष्ट-1

अनु. क्र. नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति (1)

(2)

1 कलाबाई पति सीताराम , अज्ञान नैनसिंह, देवीसिंह, तिलोकसिंह हरिराम पिता सीताराम, अ. पा. क. कलाबाई पति सीताराम बलाई सा. कानापुर.

2 सीताराम पिता देवा बलाई सा. कानापुर 3 गफुर, शकुर, सादिक, ईदरीश पिता मेहबूबखां, जेबून बेवा मेहबूबखां मुसलमान सा. कानापुर.

4 अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान , सा. भीलगली , सनावद.

5 शिवराम पिता फत्तुसा महाजन सा. कानापुर 6 राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा 7 राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा 8 रमेश पिता केशव , गुजर सा. कातौरा

" 9

10 हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री , कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर .

11 हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री , कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर.

12 गुलाबबाई, सरस्वतीबाई , रूखमाबाई पिता हिरा , गुजर सा. कातौरा.

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम शाहपुरा ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.

ख. नं.

संपत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)

(3)

(5)

1/1

1.619

चांदा-1

1/2

1.558

2/1

0.688

2/2

0.688

2.023

3

0.182

4/1

0.562

4/3

5/1

0.267

कुआं -1

0.514

5/3

6/1

1.331

कुआं-1

6/3

0.567

7

0.697 3864

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

13 नराण पिता नत्थू, सीताबाई बेवा नत्थू, पारूबाई, घीसीबाई पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा

14 गुलाबबाई , सरस्वतीबाई, रूखमाबाई पिता हिरा गुजर सा. कातौरा.

15 खुश्याल पिता गोपाल अजुध्दया, द्वारकी , नानी पिता गोपाल इन्दौरीलाल पिता मोतीराम, सुकईबाई बेवा मोतीराम, मंगती, सुमन पिता मोतीराम गुजर सा. कातौरा .

16 कन्हैयालाल पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा 17 जगदीश पिता रेवाराम गुजर, सा. कातौरा 18 कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, कृष्णा, राधा पिता प्रेमलाल अज्ञान रूखमणी , दिपाली, रूपाली , आदित्य पिता प्रेमलाल अ. पा . क. कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, जशोदाबाई बेवा रेवाराम गुजर सा. कातौरा .

19 कुंवरजी, किशन पिता बाल्या, गुजर सा. कातौरा 20 जगदीश पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा 21 तोताराम, चंपालाल पिता कन्हैया , गुजर सा. कातौरा 22 रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर 23 लेखराम पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा 24 तुकाराम पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर 25 तिलोकचंद पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा 26 लक्ष्मी पिता हिरालाल, कड़वी बेवा हीरालाल , गुजर सा. कानापुर .

27 लक्ष्मी पति शोभाराम सुतार बकावां

28 बनारसबाई पति गोविन्द गुजर, सा. कानापुर 29 नानीबाई पति तापीराम गुजर सा. कातौरा 30 नन्दा बेवा भीका, कन्हैया , हरि पिता गंगाराम, कन्हैया, नाना पिता भीका गुजर सा. कातौरा 31 हिरालाल पिता टीकाराम, गुजर सा कातौरा 32 कौशल्या बेवा रतन , गुजर सा कातौरा

33 आनंदराम, भोलूराम , हीरालाल , मिसरबाई , लक्ष्मीबाई, अनोखीबाई, पिता मांगीलाल , गुजर सा कातौरा.

34 राजाराम , रूपचंद केवलराम, गंगा, जीवन्ती पिता घुसाई, गुजर सा कातौरा.

35 भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव 36 भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव 37 सिद्धनाथ पिता छज्जुनाथ , गुजर सा. बकावां 38 निर्मलाबाई पति राधेश्याम , गुजर सा. कातौरा 39 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 40 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 41 निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा 42 नाना उर्फ एडू पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा

[ भाग 1

(5)

(4)

(3)

2.225

8

9

1.295

कुआं पक्का-1 10

1.295

1.417

11/2

0.902

11/3

1.214

12/1

0.842

12/2

0.311

13/1

0.941

13/2

0.880

13/3

0.471

13/4

0.881

13/5

0.470

24/1

0.802

24/2

0.809

1.214

24/3

28

2.501

29

2.516

कुआं पक्का-1 30

0.534

1.028

31

0.543

32

33

0.640

कुआं पक्का-1 34/1

1.177

34/2

1.178

35/1

2.233

0.809

35/2

कुआं पक्का-1 35/3

0.405

36

0.769

0.243

37

38/1

0.203 3865 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(5) (1)

(4)

(2)

(3)

43

38/2

2.015

गिरीजाबाई पति ओमप्रकाश , गुजर सा. कातौरा

44

39/1

0.607

बालकराम पिता सीताराम कहार, सा. कानापुर

45

39/2

0.607

अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान सा. भीलगली सनावद.

40

0.784

46 कौशल्या बेवा रतन , गुजर सा. कातौरा

0.777

41

47 भगवान, अमरू, जगन्नाथ , भागवत, पिता झापड़िया श्याणी बेवा झापड़िया, गुजर सा. कातौरा

0.749

42

48 श्रीराम पिता मोतीराम गुजर सा. कानापुर

43

0.575

49 दुलीचंद पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा

47.558

योग

49

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-33-2010- सात- 2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती हैकिः -

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी .

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगा.

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना बुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 47.558 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे .

3866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू- अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

4. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा .

9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16 . कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

3867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये , कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

( iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

(v ) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

पक्ष क्रमांक -1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

हस्ता./- ( नवनीत मोहन कोठारी )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग. जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .

नाम : मथुरालाल मण्डलोई पता : 219 पुष्प कुंज बजरंग नगर, जेतापुर (खरगोन) .

साक्षी क्र. - 2

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-

हस्ता./- नाम : गोपाल यादव पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन.

(असद जाफर ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

3868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 04- अ- 82- वर्ष-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1) कटनी

रीठी

सैदा प.ह.नं. 16

निजी- 1.59 कुल- 1.59

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) लीपरी जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग पन्ना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 05 - अ- 82 - वर्ष-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) कटनी

(2) रीठी मढादेवरी प.ह.नं. 29

निजी- 5.11 कुल- 5.11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) लीपरी जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12-1650.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

1.21 टोंकखुर्द मोहम्मद खेडा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , देवास.

जनोली तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में ग्राम मोहम्मद खेडा की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.080 टीकमगढ़ टीकमगढ़ आलमपुरा

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम आलमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3870

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(5)

(6)

(4)

(1)

(3)

5.480

तखा

टीकमगढ़

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम तखा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

1.156

टीकमगढ़ टीकमगढ़ मनिकपुरा जागीर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मनिकपुरा जागीर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3871

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 04- अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

4.310

पहाडी खुर्द

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पहाडी खुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

0.291 टीकमगढ़ टीकमगढ़ अनंतपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम अनंतपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3872

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

3.054

टीकमगढ़ टीकमगढ़ हनुमान सागर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हनुमान सागर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.540

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,

टीकमगढ़ खास.

टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम टीकमगढ़ खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 3873 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(6) (3)

(2)

(4)

(5)

4.726

टीकमगढ़ टीकमगढ़ हीरानगर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरानगर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 09 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(4)

(5)

(3)

3.440

टीकमगढ़ टीकमगढ़ कुंवरपुरा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम कुंवरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 10 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 3874

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3) बंधिया

(4) 3.680 (1) टीकमगढ़ टीकमगढ़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

(6) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बंधिया की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3) बौरी

1.141 टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बौरी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.008 (1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

(3) महाराजपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम महाराजपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4)

2.506

धरमपुरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1274 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

पिपरिया

सिवनी केवलारी

2.16

प.ह.नं. 09

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

स्पील चैनल निर्माण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , सिवनी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3876

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. 1275 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी केवलारी

0.85

बेलगांव प.ह.नं. 10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बांध एवं नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01 , सिवनी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1276 - भू-अर्जन अधि. सिवनी- 2011- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

सिवनी केवलारी

0.31

जेवनारा प.ह.नं. 10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , सिवनी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 1552 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भाग 1 ]

3877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.750 खरगोन भीकनगांव ढाकबैड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन .

जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ. 08 - पत्र क्र. 383 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

(2)

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4) (1)

(3)

सतना

1.137 रघुराजनगर बिरहुली

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, तहसील रघुराजनगर.

भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड बाबूपुर, सतना के रेल्वे सायडिंग हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3878

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. 870 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(4) 0.586

(3) डीही 241,

(2) हुजूर

प.ह. - बिहरिया 41

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) दूबी- गढ़वा मार्ग के के.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग रीवा ( म. प्र . ) .

(6) दूबी- गढ़वा मार्ग के कि.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 28 अकूटबर 2011

क्र. 2148 -वाचक- प्र.क्र. 04- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1) धार

मनावर

1.052

सिरसाला (पूरक) प.ह.नं. 23

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना के मुख्य नहर की आर.डी. 133910 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 69 के बिच प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

धार, दिनांक 22 अकूटबर 2011

क्र. 366 - वाचक- प्र.क्र. 2-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(3)

धार

17.220

सिरसोदिया

धरमपुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना/ औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2125 - वाचक- प्र.क्र. 03-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) धार

मनावर

13.182

रालामण्डल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकताहै .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3880

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. 737- भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम-कोतरकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टर.

खसरा

नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हे में) (2)

2/2

0.089

0.061

111 जुज

112

0.016

0.166

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोपालदास पिकअप वियर तटबंध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. - 04- अ- 82-2010-11-657.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

( ख ) तहसील- टोंकखुर्द

(ग ) नगर/ग्राम- मोहम्मदखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल-9.83 हेक्टर .

सर्वे नं.

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.32

182

187

0.26

188

0.97

0.38

189

0.12

190

191

0.12

0.43

192

206

0.29

0.97

208

183

0.49

0.49

184

185

0.49

186

0.49

0.39

194

211

0.06

215

0.30

195

0.03

0.03

197

213/1

0.76

214

1.01

217

1.00

218

0.22

0.12

219

9.83

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.

भाग 1 ]

3881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) के निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 05 - अ- 82-2010-11-664. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

( ख ) तहसील- टोंकखुर्द

(ग ) नगर/ग्राम- बीजेपुर सेकली

(घ ) क्षेत्रफल-9.87 हेक्टर.

सर्वे नं.

डूब का रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

922

0.30

1088

0.37

0.35

923

924

0.23

0.21

925/1

1089/2

0.83

0.20

925/2

1089/1

0.84

927/1

0.30

0.20

927/2

964

0.29

966

0.65

1.00

965/1

1081/1

0.05

1082

0.99

1083

0.99

1084

0.11

1086

0.80

1085

0.32

1089/3

0.84

योग . 9.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) के निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 7889- भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- धनौरा, प.ह.नं. 11 , ब.नं.- 201 , रा. नि. मंडल-नांदनवाड़ी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

36/1

0.106

0.046

39

0.004

113/1

40/1

0.047

41/1

0.027

72/1

0.028

127/1

0.009

40/2

0.065

41/2

0.028

72/2

0.028

0.009

127/2

40/3

0.074

72/3

0.028

127/3

0.009

0.084

129/1 3882

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 129/2

0.130 129/3

0.021 129/6

0.021 153

0.091 129/4

0.021 129/7

0.021 129/5

0.028 129/8

0.021 126

0.012 124

0.018 123

0.016 121/1

0.004 121/2

0.004 120

0.011 263/1

0.044 121/3

0.004 121/4

0.004 118

0.006 119/2

0.004

0.004 116/2

119/3

0.005 116/3

0.003 119/4

0.004 117

0.006 116/4

0.004 115/1

0.004 115/2

0.004 115/3

0.004 115/4

0.004 114

0.022 113/2

0.004 111

0.012 264/1

0.150 69

0.061 265/1

0.130 263/2

0.043 70

0.075 64

0.069 66/1

0.036 143/3

0.158 148

0.071 149/1

0.049 149/2

0.049 150/1

0.069 (1)

(2)

0.105

151

0.045

155

0.121

174

177/1

0.049

177/2

0.049

177/3

0.049

178

0.064

0.056

191/1

188/1

0.251

0.004

116/1

119/1

0.006

292/1

0.097

292/3

0.051

योग : 03.060

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

क्र. 7890 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा (ख ) तहसील - पांढुर्णा भाग 1 ]

3883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(ग ) नगर/ ग्राम- गोरलीखापा , प.ह.नं.-105, ब. नं.-39 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.031 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

108

0.060

110/2

0.107

110/3

0.171

111

0.118

113

0.037

112

0.037

114/2

0.048

115/2

0.037

116/2

0.075

117/1

0.052

118/1

0.052

118/4

0.126

118/5

0.111

योग : 01.031

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

क्र. 7891 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

( ग) नगर/ग्राम- चाटवा, प.ह.नं. 23, ब.नं.- 123, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.986 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

229/1

0.144

246/1

0.093

229/2

0.102

246/2

0.093

0.075

247

0.075

248/1

250/4

0.065

250/5

0.065

253/7

0.117

253/8

0.119

0.134

259/2

258/1

0.227

287/2

0.227

0.096

286/1

286/2

0.049

286/3

0.049

0.059

286/4

296/2

0.104

298

0.093

योग : 01.986

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

3884

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 7892 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

( ग ) नगर/ग्राम- धनौरा , प.ह.नं. 11 , ब.नं.-201 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 024.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1

0.555

4

0.530

5

0.466

6

1.607

2/1

0.559

2/2

0.558

7/1

0.856

7/2

0.975

7/4

0.405

3

0.466

7/3

0.975

7/5

0.405

9/1

0.162

33

0.639

7/6

0.856

9/3

1.214

[भाग 1

(2)

(1)

0.405

9/2

9/4

0.129

1.214

9/6

1.214

9/5

12/1

0.270

0.540

12/2

0.540

12/3

0.744

12/4

12/5

0.360

15

0.303

31

1.052

32

0.454

35/1

0.202

35/2

1.048

73/3

0.032

74/3

0.032

1.000

35/3

0.696

35/4

35/5

0.607

0.203

36/1

38

0.202

36/2

0.818

37

0.352

46/1

0.503

70

0.303

0.202

71

0.032

73/1

74/1

0.032

73/2

0.032

0.032

74/2

योग : 024.781

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 7893- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

(ग ) नगर/ ग्राम- भाजीपानी , प.ह.नं. - 15 , ब.नं.- 290 रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.320 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

66/2

0.055

66/4

0.037

66/5

0.222

66/9

0.089

77/4

0.096

115/1

0.170

115/2

0.081

0.107

115/3

142/4

0.055

142/6

0.019

142/8

0.072

142/9

0.033

143/6

0.022

144/1

0.078

144/2

0.055

144/3

0.047

144/4

0.013

149

0.369

154/1

0.184

140

0.180

(2)

(1)

0.115

142/1

142/2

0.048

142/5

0.037

0.035

142/7

0.009

142/10

143/2

0.046

143/7

0.046

योग : 02.320

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 2 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन (ख) तहसील- गैरतगंज 3886

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(ग) ग्राम- सलहपुर सूरबरू एवं किशनपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.484 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(1)

कुल रकबा (हेक्टे. में ) (2)

अर्जित रकबा (हेक्टे. में ) (3)

ग्राम- सलहपुर सूरबरी

31

1.934

0.300

32

0.975

0.200

92/31/3

1.983

0.306

92/31/4

1.983

0.900

2.023

92/31/5

0.480

0.200

92/31/1

2.023

92/31/2

0.200

1.612

33/2/1

0.166

0.050

33/2/2

0.166

0.050

33/2/3

0.166

0.050

33/2/4

0.166

0.050

5.261

0.450

ग्राम-किशनपुर

226/1/4

1.900

0.950

226/10

1.283

0.280

226/1/6

1.899

0.120

226/1/2

2.051

0.280

226/1/3

2.023

0.800

226/15

1.278

0.240

0.688

226/16

0.300

226/13

1.278

0.278

6.484

30.858

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरपानी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गैरतगंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 02 - अ-82-10-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- सिलवानी

(ग ) ग्राम- सालाबरू

( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.355 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टे. में ) (2)

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (3)

97/1/1

2.023

2.023

87/2/1

88/2/1

87/3/1

0.607

0.607

89/2

0.316

0.316

0.372

88/4

0.372

63

1.546

1.000

0.579

0.579

64

65

0.571

0.571

1.619

62/2

1.619

88/6

0.672

0.672

87/3/2

2.379

0.500

1.096

66

1.096

9.355

11.780

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सालाबरू सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07 - अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- गौहरगंज

(ग ) ग्राम- खेरीटप्पा बड़वाई, चपलासिर, समनापुरकलां, (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.610 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टे. में ) (हेक्टे. में )

(3)

(2)

(1)

ग्राम-खेरीटप्पा बड़वाई

1.785

6

0.357

3.035

0.397

5 भाग 1 ]

3887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(2)

(1)

(3) 12/1

1.214

0.283 13/2/1

0.507

0.057 13/1/2

0.396

0.061 13/1/3

0.178

0.607

14

0.837

0.121 18/2

4.193

0.364 15/3/2

0.918

0.194 15/3/1

2.428

0.028

ग्राम-चपलासिर

182

5.176

0.749

1.336

184/3/1

1.335 184/5

2.023

0.243 187

1.935

0.016 188/3

0.101

0.008 189/1

0.809

0.105 189/2

1.214

0.158 189/5

0.809

0.049 189/3

1.214

0.174 189/4

0.125

1.619

189/6

0.809

0.073

1.619

189/7

0.121

1.214

209

0.186 217

5.455

0.316 205/1

2.477

0.323

ग्राम -खैरीटप्पा बडबाई 1

3.193

0.174 7/1

0.809

0.016 7/2

1.910

0.073 4/1

2.266

0.214 12/2

0.311

0.016

1.821

48/1

0.323 54/1

0.506

0.049 54/2/1

0.716

0.178 54/2/2/1/1 0.093

0.040 54/2/2/1/2 0.513

0.057 49/3

1.416

0.162 82/1

1.279

0.223 82/2

1.011

0.020 81/1

0.457

0.057 81/2

0.696

0.089 91/3

2.023

0.045 91/4

2.023

0.243 93

1.680

0.174 (1)

(2)

(3)

94/2/1

1.060

0.049

94/1/2

0.028

0.161

94/2/2

0.942

0.125

ग्राम-समनापुरकलां

0.450

70/2

0.081

70/3

0.695

0.040

72

0.186

0.012

376

2.000

0.101

8.610

71.947

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर के निर्माण हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 10654- भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- कुक्षी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.585 हेक्टर .

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

सर्वे क्रमांक

(हेक्टर में)

(2)

(1)

356/8

0.322

356/9

0.242

357/5

0.069

357/6/1

0.275

357/7

0.074

0.029

357/8 3888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

358/1

0.739 364

0.659

0.643

365/1 , 369/7

365/3

0.050 365/2

0.025 366/1

0.273 366/2

0.050 385/2

0.007 385/3

0.151 386

0.626 390/8

0.031 406

0.087 407

0.571 408/1

0.041 440/1

0.545 440/2

0.275 440/3

0.294 440/4

0.361 444

0.197 466/1/1

0.056 449

0.353 466/1/2/1

0.261 466/1/2/2

0.003 466/2

0.013 472/1/2

0.209 472/1/3

0.042 472/1/4

0.031 472/1/5

0.011 472/2/1

0.083 472/2/2

0.448

0.457 493/2

494

0.497 507/2/1/2

0.310 507/2/1/3

0.093 507/2/1/4

0.064 507/3

0.063 512

0.184 515/1

0.236 516/1

0.016 517/1

0.015 517/2

0.097 518/1

0.042 518/2

0.353 519/1/1

0.164 519/1/2

0.051 519/2/2

0.187

[ भाग 1 (1)

(2)

520

0.051

0.204

535 , 536

537

0.229

564/1/1

0.103

164/1/2

0.103

564/2

0.365

564/3

0.022

0.034

564/4

564/5

0.032

564/6

0.152

570

0.091

572

0.093

574

0.047

575

0.602

581/1

0.946

581/2

0.389

0.024

594/4

594/5

0.010

594/8

0.377

599/2

0.724

599/3

0.019

600/1

0.912

472/1/7

0.014

472/1/8

0.016

519/2/1

0.051

योग . 16.585

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- झाबुआ, जोबट, बाग कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर कुक्षी बायपास निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्षा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 1724 - भू- अर्जन- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]

3889

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- चोरमारी

(घ) क्षेत्रफल-3.134 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

939

0.12

940

0.66

951

0.045

0.010

954

956

0.252

957

0.020

958

0.220

959

0.020

960

0.020

0.240

961

962

0.016

967

0.045

971

0.18

972

0.18

973

0.01

0.01

974

976

0.36

977

0.036

979

0.24

980

0.21

981

0.03

982

0.15

2148

0.06 योग . 3.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. -5 - एल. ए.- अ-82-10-11- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-गोंदरमऊ, कानासैया, पिपलिया जाहिरपीर, इमलिया, पुरामनभावन, लाम्बाखेड़ा, अरवलिया, विशनखेड़ी, कुराना , भौंरी , बकानिया, सूखी सेवनिया.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.981 हेक्टर.

रकबा ( हे. में. ) (2)

खसरा नं . (1)

ग्राम-गोंदरमऊ

0.340

14/2

0.012

12/1

कुल . 0.352

ग्राम-कानासैया

1.040

1166/3 में से

1182

0.060 कुल 1.100

ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर

136/1

0.400 कुल. 0.400

ग्राम- इमलिया

371/3/2/2

0.607

371/3/2/5

0.257

371/3/2/6

0.217

217/2/1

0.260

243/1/1

0.090

0.520

369/2/ 1 क -1

1.951

कुल 3890

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

ग्राम-पुरामनभावन

0.180 97/2

99/1

0.020 101/1

0.010 152/4

0.250

0.460

कुल

ग्राम-लाम्बाखेड़ा

0.280 22 23/2

0.280

कुल

ग्राम-अरवलिया

0.100 338, 340 , 343 2

0.010 338 , 340 , 343 4

0.080 338 , 340 , 343 7

0.040 338 , 340 , 343 10

217/1

0.050 217/2

0.030

0.310

कुल .

ग्राम-बिशनखेड़ी 37

0.010 42

0.030

0.040

कुल

ग्राम-कुराना 258/3/2

0.605 258/2

0.263

0.405 259 , 260/1 , 261

1/1/2

0.485 259 , 260/1 , 261 1/2

254/2

0.600

2.358

कुल

ग्राम- भौंरी

279/1

0.360

0.360

कुल

ग्राम- बकानिया 1387

0.140 0.140

कुल

[भाग 1

(2)

(1)

ग्राम-सूखी सेवनिया

517/2

0.230

0.230

कुल

7.981

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( सड़क निर्माण ) हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 1462 - भू- अर्जन- देपालपुर -11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील - देपालपुर

(ग ) नगर/ग्राम- सलमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-82.776 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे में)

(1)

(2)

362/2

2.104

363/4

0.081

363/5

0.264

364

0.930

365

2.715

366/4

2.548

366/3

0.190

366/1

2.547 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

366/2

4.022

367 .

4.541

7.175

342, 341/1

349/1

4.148

339

1.105

369/372

0.344

369/3

0.506

369/2

6.070

5.241

368/4

368/5

4.371

369/1/4

0.303

369/1/5

0.870

0.506

369/1/4/2

369/1/2

0.405

368/6

4.249

368/3

8.175

368/2

4.249

329/11

0.506

329/9

0.607

329/3

0.259

329/4

0.684

329/5

0.121

329/1 /2 /2 ग

0.675

329/ 1/2/2ख

0.674

329/1 /2/2क

0.674

329/1/1/2

1.265

329/8

0.303

340/3

0.607

1.060

329/1/2/4

388/2

0.813

337

0.101

341/2

0.728

349/2

0.789

351

0.368

348/2

0.032

350

1.416

352

0.324

353/3

0.057

362/3

2.044

353/2

0.610

362/1

0.400

82.776

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3891 क्र. 1464 - भू-अर्जन-देपालपुर -11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- अम्बापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.147 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे में)

(1)

(2)

2

6.534

2/49

0.680

4/1

1.964

4/2

9.728

5

0.640

6

4.776

7

4.521

9/1

7.600

9/2

0.486

11

9.728

12/1

0.291

12/2

0.551

13/1

10.214

13/2

2.618

13/3

0.486

23

1.044

24/1

0.856

24/2

0.621

25

0.809

योग .. 64.147

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. 1466 - भू- अर्जन- देपालपुर -11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील-देपालपुर

(ग) नगर/ ग्राम- रणमलबिल्लौद

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 223.448 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

82/2

1.720

254/2

0.174

83/1

1.586

83/2

1.267

84

3.476

85/1

1.995

85/2

1.995

86

2.833

87

1.133

88

3.714

89/1

2.322

183/1

0.987

183/2

0.352

183/3

0.352

183/4

0.348

184/1

0.441

255/2/1

1.264

184/2

0.441

255/3/2

1.263

185/2

0.334

185/7

0.075

185/6

0.408

186/2

0.300

186/3

0.300

186/4

0.400

255/23

0.100

185/1

0.817

187/3

1.012

[ भाग 1 (1)

(2)

188/2

1.753

189/2

2.573

185/4

1.291

187/1

0.604

0.032

188/4

189/3

1.084

185/3

0.829

185/5

0.061

0.057

188/1

0.453

189/1

187/2

0.337

188/3

0.113

1.392

188/6

3.056

189/4

188/7

0.510

0.837

189/5

191/1

1.822

190

0.849

1.822

191/2

192

1.740

193

0.898

230/2

0.304

231/7

0.081

0.028

232/3

233/3

0.291

0.526

233/5

234/3

0.081

261/7

1.036

0.314

194/1

194/2

1.072

255/11

0.890

255/20

1.133

0.405

257/10

0.890

194/4

194/3

0.759

195/1

0.486

232/2

1.024

234/5

0.020

196

1.343

197

3.156

198

5.889

195/2

0.485

199/1

1.816

201/2

0.846

0.695

231/4 भाग 1 ]

3893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 232/1

0.332 234/1

0.020 201/1

0.587 200/1

0.756 201/3

0.259 200/3

0.757 199/2

1.619 200/2

0.757 202

0.931 203/1

3.496 203/3

0.759 203/2

3.385 204/1

1.157 204/2

0.821 204/3

0.825

0.040 205/1/4

206

2.161 205/4

0.129 205/5

0.162

0.238 205/6

255/22

0.100 221

4.016 231/2

0.231 231/8

0.041 233/4

1.357 234/4

1.153 247

0.162 248

1.181 251

0.914 258

2.135

1.821 222/3

0.437 222/4

0.704 222/5

0.405 255/6

0.100 222/6

0.500 227

3.043 228/1

1.521 228/2

0.761 228/3

0.761 229/1

0.137 231/1

0.466 231/5

0.263 233

0.263 (1)

(2)

1.250

252/2

0.405

261/8

262/3

0.639

0.369

229/2

230/1

0.101

231/3

0.041

231/6

0.093

233/2

0.295

234/2

0.061

252/1

1.251

261/4

1.035

235

0.057

0.012

255/1/3

236

0.057

238

0.032

257/1/4

0.012

239

0.049

0.040

243

241

0.044

242

0.056

0.036

245/1

253/1

1.608

245/2

0.037

253/2

1.608

246

0.405

0.409

249

250

0.745

254/3

0.500

0.500

254/4

255/1/1

0.230

261/2

1.241

261/12

1.240

262/2

0.318

262/4

0.318

255/1/1/2

0.231

255/2/2

0.243

259

0.959

260/2

0.486

260/1

0.729

255/1/2/3

2.023

255/8

0.020

255/3/3

1.265

1.476

255/4

0.243

255/5 3894

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 255/7

0.243 255/9

0.224 255/10

0.425 255/12

1.415 255/13

2.023 267/4

1.112 255/16

0.263 267/5

1.071 255/17

0.243 267/6

1.052 255/18

0.243 267/7

1.091 255/19

0.243 267/8

1.031 255/14

2.023 255/15

0.323 255/21

2.023

0.600 255/24

255/25

0.600 255/26

0.600 256/1

0.297 256/2

0.297 256/3

0.297 256/4

0.297 256/5

0.297 257/3

0.271 257/4

1.052 257/5

0.165 257/6

2.023 257/9

2.023 261/1

2.529 261/5

4.046 261/6

2.833 261/10

3.541 261/11

2.529 261/13

1.012 262/1

20.234 263/1

0.447 263/4

0.446 263/5

0.446 264/1

0.664 264/2

0.667 265/1

0.894 265/3

0.894 (1)

(2)

0.234

261/3/1

261/3/2

1.655

0.219

261/3/3

0.219

261/3/4

1.785

263/2

263/3

0.446

0.664

264/3

264/4

0.664

265/2

0.894

265/4

0.894

1.426

266/1

1.202

266/2

267/1/2

0.675

1.619

267/3

1.348

267/9

0.864

267/2

267/10

1.633

योग .. 223.448 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1468 - भू- अर्जन-देपालपुर - 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील - देपालपुर

(ग) नगर/ ग्राम-कालीबिल्लौद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 434.259 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे में)

(1)

(2)

1/1

0.454

1/2

0.454 भाग 1 ]

3895

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

0.640 3/3

1/3

0.454 1/4

0.454 2/1

0.498 2/2

0.502 3/1

1.149 2/3

0.744 2/4

0.255 31/3

0.688 3/2

0.506 3/6

0.006 3/4

0.506 3/5

0.639 4/1

2.376 25/5

1.563 100/2

0.065 223/5

0.080 4/2

2.376 223/1

0.081 5/1

1.454 5/2

1.684 5/4

0.230 6/1

1.824 6/2

1.621 6/3

0.756 30/5

0.555 6/4

0.253 6/5

0.253 8/1

0.291 9

2.574 98/2

0.145 8/2

0.206 94

1.416 98/3

0.085 10/1

0.400 10/2

0.506 81/2

0.688

1.214 13/1

1.356 11/2

1.214

(2)

(1)

11/3

0.575

13/3

0.678

12

0.947

0.678

13/2

14/1

1.619

17

0.041

0.789

14/2

15

0.624

16

0.178

1.278

18

0.267

19

20

1.096

21/1

0.761

22/1

1.202

0.757

21/2

25/4

0.760

0.757

21/3

87

0.882

96

0.829

0.656

98/1

98/4

0.146

95/279

0.506

22

2.533

3.715

59/1

23/1

0.692

23/2

0.769

1.983

24/1

24/3

0.871

24/2

1.265

56

3.824

77/1

2.991

2.897

78/1

0.387

79/1 ཝཱ

25/1

4.913

28

1.197

3.269

223/4

0.340

207/2 ཝུམྦྷསྶུཝཝཱ

25/2

2.691

30/1

1.291

0.032

155/2 ཊྛཝཱ 3896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 223/3

0.340 25/3

1.566 26

0.890 108

0.918 109

0.182 29/1

1.266 30/2

0.829 223/2

0.445 30/3

0.557 30/4

0.555 86/1

1.256 165/3

0.037 31/1

0.684 31/2

0.684 33

4.120 34/1

1.263 34/2

2.853 34/3

0.910 34/4

0.356 35/1

0.644 35/2

0.826 35/3

0.092 35/4

0.644 35/9

0.393 38/1

0.686 35/5

0.644 37/1/4

0.474 38/2

1.079 35/6

0.785 40/2

0.939 35/7

0.785 35/10

0.253 37/1/2

0.474 40/1

0.939 35/8

0.785 40/3

0.939 36/1

0.769 36/2

1.457 36/3

0.769 37/1/1

0.474

[ भाग 1 (1)

(2)

37/2

0.729

0.474

37/1/3

0.486

37/3

0.615

39

41/1

0.696

42/1

1.109

41/2

1.052

42/2

0.932

46/1

8.660

46/3

5.058

5.058

46/4

4.047

46/5

47/2

0.014

47/1

0.622

0.506

174/4

49/1

0.510

0.700

49/4

1.214

49/2

49/3

1.139

61/2

1.324

0.918

62/1

1.139

49/5

60

1.747

61/1

0.421

62/5

0.069

50/2

3.035

52

2.242

1.505

54

53/1

2.661

53/2

2.662

2.815

53/3

57

3.100

58/1

1.769

58/2

9.705

208/2

3.508

58/4

3.719

62/2

2.529

62/4

0.506

0.934

68

69

1.485 भाग 1 ]

3897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 62/3

1.055 185

1.701 187

2.120 63

1.262 66/1

0.259 66/2

0.171 66/5

0.171

0.172 66/3

0.171 66/7

0.171 66/8

0.172 66/4

0.036 66/9

0.152 70

1.878 72/1

0.477 72/2

0.377 72/3

0.253 73

1.352 74

1.263 75/1

1.391 75/2

0.761 76/1

0.049 76/2

0.756 97

1.267 76/3

1.076 76/4

1.080 80

0.975 86/2

1.012 89/2

0.509 89/7

0.508 89/8

0.509 89/3

0.022 89/4

0.046 170/5

0.230 89/5

0.022 89/6

0.044 89/9

0.506 89/10

0.506 89/11

1.595 170/1

0.260 (1)

(2)

170/6

0.023

93/1

1.052

101/2

0.377

93/1

1.096

101/3

0.331

93/3

0.782

101/4

0.649

93/4

1.186

101/5

0.242

95

0.368

99/1

1.214

99/2

1.214

0.077

99/3

0.494

99/4

0.505

99/5

99/6

0.547

99/7

0.214

100/1

0.065

101/1

1.598

149/1

1.141

0.069

152/1

0.146

225/2

0.129

149/2

1.141

150/2

0.069

222/1

0.145

225/1

0.130

218/2

0.022

219/2

0.435

226/2

0.372

152/1

0.454

152/2

1.130

153

0.676

0.049

157/2

155/1

0.032

156/1

0.356

156/2

0.405

157/1

0.784

161/3

0.469

161/1

0.125 3898

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 161/2

0.255

2.063 164/1

165/1

0.344 165/2

0.348 164/2

2.067 165/4

0.311 170/7

0.028 172/1

2.574 172/3

1.214 174/1

1.260 185

1.701 186/1

1.429 186/2

0.587 186/3

0.587 186/4

0.254 188/1

1.769 195/6

1.165 194

3.532 202

5.731 227

0.421 195/1

2.225 195/4

0.101 195/5

1.161 195/7

0.380 195/8

0.379 201

3.642 207/1

3.298 207/3

3.298 207/4

3.318 208/1

3.508 209

4.679 210

2.707 211

2.403 213

1.747 214

6.191 215

1.227 216

1.424 217

3.362 224

0.458 220/2/1

0.053

(2)

(1)

0.049

0.049

244

0.053

220/3

0.040

243/1

243/2

0.041

220/4

0.032

245

0.041

246/3

0.024

221/1

1.619

5.924

221/3

1.821

221/4

1.145

221/5

1.141

221/6

1.062

221/8

0.279

221/7

0.759

226/1

0.506

229/1

1.197

229/2

2.004

221

0.607

233/1/4

0.121

233/3

0.032

233/5

0.041

233/6

0.008

235

0.348

0.081

246/1/1/3

233/4

0.016

241

0.041

239

0.049

240/2

0.036

0.061

234

0.085

236

237

0.162

238

0.113

242

0.073

0.121

246/4

246/5

0.202

0.170

246/6

246/7

0.081

246/8

0.267 भाग 1 ]

3899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2) 246/9

0.100 246/10

0.012 246/16

0.247 246/17

0.202 246/11

0.364 246/12

0.049 246/13

0.081 249/4

0.405 246/14

0.383 246/18

0.081 246/19

0.526 246/20

0.405 246/22

0.012 246/23

0.271 276/3

0.041 246/21

0.162 276/4

0.178 247

1.923 248/1

3.828 248/2

0.405 249/1

5.998 249/2

2.898 249/3

2.699 250/1

1.854 250/3

2.529 251/1

0.507 251/6

0.507 251/2

0.810 251/4

0.809 251/3

0.506 251/5

0.507 252/2

0.304 253/3

0.652 253

1.233 254/1

1.266 254/2

1.544 254/3

0.712 255/1

0.615 254/4

0.555 255/5

0.364 256

0.983 (1)

(2)

7.792

267/1/1/1

0.324

267/2

0.850

267/9

267/12

0.566

267/1/2

9.205

267/3

0.822

267/1/3

8.200

267/4

0.849

0.849

267/5

267/6

0.809

0.510

267/7

267/8

0.624

267/10

1.028

0.956

267/11

267/27

1.627

274

1.643

276/5

0.089

276/6

0.121

2.322

195/2

0.784

195/9

195/3

0.783

2.876

197/1

5.060

197/2

166

2.473

167/1

0.007

171

1.263

167/3

0.028

167/2

0.126

167/4

0.014

167/5

0.028

197

2.876

योग . .434.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. 1 - अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- जतारा

( ग) ग्राम-लारखुर्द, पटवारी हल्का नम्बर-48 (घ ) क्षेत्रफल-0.530 हेक्टर .

खसरा

रकबा

(हे. में)

नम्बर (1)

(2)

0.101

161/1

161/2

0.004

21

0.425

योग .. 0.530

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लार - जरूवा मार्ग पर उर नदी पुल निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा और कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. क- प्र.भू-अर्जन-19-अ- 82- वर्ष-10-11-8938.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई

[भाग 1 अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर

(ख ) तहसील-सागर

(ग) ग्राम- परसोरिया/रंगोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर में से

(हे. में)

(2)

(1)

58

0.02

57/1

0.04

60

0.04

0.04

74/1

102

0.03

103

0.03

107

0.08

0.01

162

0.01

163

0.10

164

0.02

166

167

0.01

168/2

0.01

272/2

0.01

277/1

0.005

277/2

0.006

277/3

0.008

0.009

277/4

277/5

0.008 भाग 1 ]

3901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

277/6

0.018

277/7

0.008

277/8

0.01

278/9

0.02

279/10

0.06

278

0.01

योग .. 0.612

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है. बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है . संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. ) .

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. ( क) भू-अर्जन- 2011-8940. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - मालथौन

(ग ) ग्राम- खरैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

8

0.05

12

0.07

15/1

0.10 योग . 0.22

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बीना- खिमलासा - मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई मे देखा जा सकता है .

क्र. (क ) प्र. भू-अर्जन- 2011-8944. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- खुरई

(ग) ग्राम-खिमलासा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.032 है . ( 334 वर्गमीटर) .

क्षेत्रफल

खसरा

नम्बर

(हे में)

(1)

(2)

789

30वर्गमीटर

790

30वर्गमीटर

875

877/1

188 वर्गमीटर

877/2

723

9 वर्गमीटर

722

69 वर्गमीटर

8 वर्गमीटर

711

योग .. 334 वर्गमीटर ( 0.032 है. ) (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बीना- खिमलासा - मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई मे देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3902

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. - गन्ना-एस- 3- क्षे.रा. क्यू- 1-11-12-319.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी ( शुगर ) मिल्स मेंदराना , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र

क्र. (1)

(2)

(3) 1

बड़वानी/पानसेमल

फेक्ट्री गेट

ग्रामों की संख्या

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (4)

(5)

21

556.80

556.80 योग : 21

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

Shree Durga Khandsari Sugar Mills , Mendrana , Dist : Barwani : ( M.P.)

2011-12

Village Name & Sugarcane Area Under Pansemal Tahasil Villagewise List of area under Sugarcane plantation

Cane Location Sr. No. Village Name

(1)

(2)

(3) 1

Factory Gate Jalgone

2 Gongwada

Factory Gate 3 Bhamrata

Factory Gate 4 Temala

Factory Gate 5 Jahur

Factory Gate 6 Melan

Factory Gate 7 Mendrana

Factory Gate 8 kansul

Factory Gate 9 Amada

Factory Gate 10

Factory Gate Junapani

11 Bhaski

Factory Gate 12 Lakhi

Factory Gate 13 Bediya

Factory Gate 14 Khetia

Factory Gate 15 Bhadgone/Dudhi

Factory Gate 16 Nisarpur

Factory Gate 17 Malfa

Factory Gate 18 Mortalai

Factory Gate 19 Chunabhatti

Factory Gate 20 Khadaki

Factory Gate

Factory Gate 21 Piprani

Sugarcane Area

(Hector) (5)

(Acre) (4)

79.50

31.80

38.00

15.20

27.00

10.80

4.00

10.00

31.00

12.40

88.50

35.40

71.50

28.60

53.00

21.20

99.50

39.80

54.00

135.00

57.00

142.50

8.00

3.20

267.00

106.80

39.60

99.00

95.00

38.00

35.80

89.50

43.00

17.20

6.00

2.40

3.00

1.20

2.00

0.80

4.00

1.60

Total : 1392.00

556.80 भाग 1 ]

3903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. - गन्ना- एस - 3- क्षे.रा. 11-12-330.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

क्र. (1)

जिला (2) 1

गुना

2

गुना

3

गुना

4

गुना

5

गुना

6

गुना

7

गुना

8

गुना

9

गुना

10

गुना

क्रय केन्द्र

(3)

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)

ग्रामों की संख्या (4)

18

आवन

128.000

52.800 15

राघौगढ़

18

205.800 रूठियाई

23

45.400 मधुसूदनगढ़

46.100 बीनागंज

34

32

162.100 गुना

16.400 म्याना

07

11.200 15

झागर

19.600 11

बरखेड़ाहाट

16

37.000 रामपुर (आरोन)

11

अशोकनगर 12

अशोकनगर 13

अशोकनगर 14

अशोकनगर 15

अशोकनगर 16

अशोकनगर 17

अशोकनगर 18

अशोकनगर 19

अशोकनगर 20

विदिशा 21

शिवपुरी 22

सीहोर 23

उज्जैन 24

मुरैना 25

मुरैना 26

मुरैना 27

मुरैना 28

मुरैना 29

मुरैना 18

112.600 अशोकनगर

122.200 19

सिकन्दरा

48.800 तारई

09

15

72.000 शाढोरा

27

194.800 ईसागढ़

70.600 19

सारसखेड़ी

16

170.500 अचलगढ़

10

47.500 चंदेरी

22

92.800 बहादुरपुर

29

243.000 सिरोंज

33

76.200 कोलारस

1725.700 185

सीहोर

14.500 03

महिदपुर

24

114.400 विजयपुर

31

121.000 पहाड़गढ़

53.400 31

जौरा

192.000 27

सबलगढ़

21

74.440 कैलारस

135.700 (कारखाना गेट ) केलारस 20

4406.540 योग : 748

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है , यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

3904

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना ( म.प्र. ) क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2011-12

केन्द्र- आवन, जिला गुना

क्र.

ग्राम का नाम कृषक संख्या

(1)

(2)

(3)

दूरी

(7) जड़ी ( हेक्टेयर में) (5)

कुल योग (हेक्टेयर में ) (6)

रोपा

(हेक्टेयर में )

(4)

1

0.000 1

रामपुरा

2

4

0.000 गावरी

3

1.200 पीपल्या

2

9.700 4

22

दीतलवाड़ा

5

4

0.000 मोहम्मदपुर

6

12

2.800 सुन्दरखेडी

7

0.000 पार्वती चौकी

1

8

सरांय

0.200

5

20

0.800 9

प्रेमगढ़

10

37

5.800 पारकना

बैराखेडी

12

11

3.800 12

6

2.600 बरखेडी महाराजा

13

सारसहेला

2.200

2

14

6

1.200 आवन

1.700 15

5

गोविन्दपुरा

16

1

0.000 नारायणपुरा

17

1.400 सांकोन्या

2

2

18

1.400 नीमखेड़ी

34.80

योग .. 144

1.600

1.600

8

7 4.400

4.400

2.200

10 1.000

11 10.300

20.000

5.800

5.800

7

5 5.800

8.600

6 1.200

1.200

2.400

2.600

5

7 12.700

13.500

30.000

8 24.200

11.800

15.600

4 1.600

4.200

5

3.600

1.400

6 3.400

4.600

7

5

3.900

2.200

3.000

1

3.000

3 0.400

1.800

1.400

7 0.000

93.20

128.00

केन्द्र- राघौगढ़ , जिला गुना

0.000 1

1

कदैया फार्म

2

2

0.600 सांवतखेडी

3

मेरखेडी

2.000

6

2

0.000 4

राजपुरा

5

2

0.000 रामनगर

0.000 6

1

खजूरी

15

2.800 7

मोतीपुरा

फेकरा

2

0.000 8

1.600 9

10

सुआखेडी

0.200 10

6

राघौगढ़

नांदेर

11

0.000

1

0.000 12

1

अहमदापुर

13

1

1.400 गाडरवारा

2

14

पीलाघाटा

5.400 15

बरैयाखेडा

3

1.000

योग

55

15.000

2.500

25 2.500

14 0.000

0.600

10

9.600

7.600

1.000

1.000

10

15 0.500

0.500

20 1.000

1.000

18 11.000

13.800

0.700

22 0.700

22 3.800

5.400

20 6.000

6.200

1.000

1.000

30

25 0.300

0.300

0.000

1.400

15 0.800

6.200

20

20

2.600

1.600

37.800

52.800 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

केन्द्र - रूठियाई , जिला गुना

1

2

0.300 दावतपुरा

2

101

35.500 भुलाय

3

2

0.600 लाडपुरा

4

पगारा

1

0.000 5

0.000

1

शेंखपुर

2

6

0.000 रानीपुरा

7

5

1.000 रुठियाई

8

0.400

2

डोंगर

0.400 9

3

विजयपुर

10

3

0.000 कोटरा

0.200 11

पाडरखेडी

2

12

1.000 बालाभेंट

8

0.400 13

1

धरनावदा

14

5

1.400 भैरोपुरा

15

सनोतिया

2

0.400

1.000 16

2

सरवरपुर

17

5

1.000 बमूरिया

18

38

13.600 उदयपुरी

योग

185

57.200

केन्द्र - मधुसूदनगढ़ , जिला गुना

1

5

2.600 गणेशपुरा

2

पीपलखेडी

2.000

6

3

धीनाखेडी

1

0.000 4

1

0.000 किशनगढ

5

0.000

2

जामनेर

1

6

1.200 दौलतपुरा

7

3

0.000 किशनखेडी

8

2

0.000 शंकरपुरा

परेवा

1.800 9

8

10

टोडरा

3

0.400 11

मेरुखेडी

1

2.000 12

1

0.000 एमनाखेडी

13

नागनखेडी

0.000

1

14

21

5.000 सालोटा

15

2

0.000 बीलखेडा

16

0.000

1

केदारपुरा

17

0.000

1

धपरयाई

18

0.000

1

कुंडाई मारु

1

0.000 19

मदुसूदनगढ़

1

20

तोरई

0.000 21

0.000

1

शंकरपुरा (उकावद )

22

3

0.000 नालाझिरी

23

गादेर

0.000

1

15.000

योग .. 68

3905

30 1.200

1.500

38

121.900

86.400

0.600

0.000

22

20

1.000

1.000

2.000

35 2.000

25 2.000

2.000

22 11.400

12.400

20 0.200

0.600

3.000

21 2.600

4.200

35 4.200

4.200

4.000

17 5.800

35

6.800

0.000

0.400

35

3.200

40 1.800

1.200

0.800

35 0.200

1.200

40 4.800

40

5.800

20.200

35

33.800

205.800

148.600

1.800

4.400

22 2.000

4.000

16 0.400

0.400

34 1.000

1.000

22 0.600

25

0.600

0.000

1.200

23

1.400

35 1.400

1.000

1.000

40 3.200

5.000

23

22 1.000

1.400

0.400

35

2.400

0.600

0.600

50

54 1.600

1.600

16.200

18 11.200

0.600

0.600

50 1.000

1.000

45 0.200

0.200

50

35 0.400

0.400

0.400

0.400

40 0.400

0.400

45 0.200

0.200

62 0.600

0.600

75 0.400

0.400

32 30.400

45.400 3906

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

केन्द्र - बीनागंज, जिला गुना

1

सागर

3

0.000 2

0.000 अरन्या

1

3

रमडी

1

0.000 4

1

0.000 लहरचा

5

10

1.800 नारायणपुरा

6

लाछौनी

1

1.000 7

4

पीपल्या नज कोटरा

0.400

0.000 8

1

भैंसुआ

9

रामटेरी

2

0.000 10

हिंगोनी

1

0.400 11

2

0.400 कोन्याकलां

4

12

तेलीगांव

0.200 13

बनेट

2

0.000

2

14

नैनवास

0.400 15

1

0.200 बटावदा

16

0.000 खटकिया

3

17

1

0.000 देहरी

18

2

0.000 सांकाखुर्द

19

ऊपरी

6

2.000 20

चकऊपरी

4.500

9

21

1

0.000 मानपुरिया

22

2

0.100 केशोपुरा

23

2

कानाखेडी

2.400 24

3

0.800 कुरवाई

25

1

0.000 तुलसीखेडी

मानकचौक

26

0.000

1

27

0.700

8

मृगवास

पटनाखेडी

28

1

0.800 29

3

0.000 भूमलाखेडी

30

सांकाकला

3

3.800 31

0.600 गोरयाखेडा

1

2

32

0.200 गुलवाडा

33

पीपल्या मोती

4

0.400 34

1

झींकनी

0.000

90

21.100 योग

केन्द्र - गुना, जिला गुना

1

2

3.000 सिंगवासा

2

मावन

1

0.400 3

2

1.000 पिपरौदा कला

4

6

9.400 पीतमपुर

5

देवरीमार

4

0.800

3

6

0.400 कोलुआमार

7

1

0.000 कुशमौदा

[ भाग 1 5.500

27

5.500

0.400

0.400

27 0.200

0.200

19 0.500

0.500

25 0.500

2.300

34 0.000

32

1.000

0.400

0.800

38

35 0.400

0.400

1.600

1.600

32 0.100

0.500

42 0.100

0.500

35 0.800

40

1.000

2.200

2.200

25 0.400

0.800

42 0.200

0.400

41 1.000

1.000

8 0.400

40

0.400

19 0.200

0.200

3.200

14

5.200

1.400

5.900

16 0.400

14

0.400

0.300

0.400

30

2.600

0.200

18 0.800

1.600

24 0.500

22

0.500

0.800

0.800

16

1.600

0.900

38

37 0.200

1.000

0.400

0.400

36 0.000

21

3.800

0.000

0.600

24 0.600

0.800

29 0.200

0.600

45 0.200

0.200

48 25.000

46.100

5.000

8.000

45

2.400

52 2.000

4.500

53

5.500

13.000

22.400

56

0.900

0.100

65 0.800

1.200

66

1.400

41 1.400 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 8

1

हिलगना

0.000 9

0.000

1

माधौपुर

10

नयागांव

2

0.200 11

0.000 ढोलवाज

1

12

23

5.300 बरादियाखुर्द

13

नेगमा

7

0.500 14

3

1.200 हनुमतपुरा

15

पाटई

2

2.000 16

30

1.800 तिल्लीखेडा

17

24.300

17

कमलापुर सरखण्डी

18

4

0.000 माहौर

19

भिडरा

7

0.500 20

2

0.000 मोहनपुर

21

1

0.000 गोपालपुरा

22

13

2.200 मुहालपुर

23

3

0.000 विनायकखेड़ी

24

5

0.900 नोहर

25

1.200 छिपाने चक्क

3

26

सरखो

4.800

9

27

3

0.100 रसूलपुर

28

10

1.000 बरखेड़ा गिर्द

29

2

0.000 लोहपाल

30

23

परसौदा

1.100 31

2

0.000 सिरसी खुर्द

32

0.000

3

गेहूँखेड़ा गिर्द

योग .

196

62.100

केन्द्र -म्याना , जिला गुना

1

1

0.400 धमनार

2

1

0.300 गाजीपुर

3

2

1.000 खुट्यावद

4

5

4.800 डुंगासरा

5

2

2.800 अजलेश्वर

6

2

0.000 बल्लापुर

7

7

0.700 सगोरिया

20

10.000 योग .

केन्द्र -झागर , जिला गुना

1

3

0.400 बैरखेड़ी

2

3

0.000 मुरादपुर

3

2

0.600 शेखपुर

4

1

0.000 धाननखेड़ी

5

परवाह

2

0.300 6

बनेह

2

0.500 7

सामरसिंगा

1

0.000

3907

(6)

(5)

(7) 4.000

4.000

41

51

0.500

0.500

0.500

0.700

52

0.100

52 0.100

12.100

6.800

53 1.000

1.500

51

1.400

0.200

58

7.200

5.200

55

8.200

64 6.400

60

48.900

24.600

1.300

1.300

64

1.400

0.900

65 1.300

67

1.300

58 1.000

1.000

1.300

3.500

47 1.300

1.300

47 2.200

60

3.100

58 2.300

3.500

1.600

62

6.400

1.000

62

1.100

3.000

4.000

58

62 0.300

0.300

5.300

63

6.400

0.400

0.400

62

56

0.700

0.700

100.000

162.100

1.200

1.600

62

75 0.000

0.300

1.600

0.600

63

69 1.500

6.300

3.800

1.000

104

0.400

0.400

60

2.400

1.700

71 6.400

16.400

0.700

59 0.300

65 1.300

1.300

1.200

0.600

63

0.400

0.400

67 0.200

0.500

76 0.100

0.600

71

65 0.200

0.200 3908

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 8

0.000

1

पीरूखेड़ी

9

0.000

1

डूमेला

10

5

मछरया

1.400 11

1

0.400 कर्राखेड़ा

1

12

मगरोडा

0.000 13

1

0.500 गणेशपुरा

14

1

0.000 मानपुर

15

1

0.000 कालोनी

योग .

26

4.100

केन्द्र - बरखेडाहाट, जिला गुना

1

1

भादौर

0.200 2

5

बरखेडाहाट

0.500 3

1

पडरियाई

0.000 4

8

0.800 सेमराखुर्द

5

आरोन

8

1.900

2

6

0.000 नठाई

0.000 7

3

भूतमण्डी

8

1

0.000 देहरीखुर्द

9

1

0.000 कुशमान

10

1

0.000 बारोद

11

सिरसी

2

1.400

33

योग .

4.800

केन्द्र - रामपुर , जिला गुना

1

2

0.000 मातामूडरा

2

1

0.000 हिनोतिया

8

3

0.400 रहीमपुर

2

0.000 4

बंदीपुर

5

0.000

1

मोहनखेड़ी

6

6

2.400 करईखेड़ा

7

0.000

5

रायपुर

8

2

0.000 रामपुर

9

बकान

3

0.900 10

परासरी

2

1.000 11

17

1.100 हुसैनपुर

12

2

0.000 कोलुआ

13

शाह पिपरिया

2

1.000 14

शालेय

2

0.000 15

2

0.000 कुन्दौली

16

3

0.200 हापाखेड़ी

60

7.000 योग

[ भाग 1 (5)

(6)

(7) 0.500

0.500

74 0.300

0.300

60 0.800

2.200

55

0.800

0.400

60

55 0.200

0.200

0.000

0.500

92 0.800

0.800

118 1.000

1.000

82

11.200

7.100

0.200

64 0.000

1.100

0.600

55 0.700

0.700

34 3.000

3.800

65 7.300

42

9.200

0.500

0.500

83

0.400

71 0.400

0.500

0.500

83

1.000

1.000

52

0.100

0.100

55

52 0.700

2.100

14.800

19.600

0.300

0.300

62 0.200

0.200

66

2.900

2.500

60

65 1.100

1.100

0.800

0.800

70 0.700

3.100

61 0.800

0.800

61 0.600

0.600

58

54 0.600

1.500

2.100

57 1.100

15.800

14.700

81 1.000

115

1.000

2.800

3.800

90

1.100

1.100

56 1.000

1.000

102 0.700

74

0.900

30.000

37.000 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र - अशोकनगर , जिला अशोकनगर

1

अशोकनगर

1

0.000 2

1

2.000 उमरिया माफी

3

कजराई

5

11.000 4

3

2.000 कुन्दौली

5

9

9.600 खड़ीचरा

6

0.000

2

नानकपुर

4

7

0.000 पिपनावदा

0.400 8

3

पंवारगढ़

9

बामौरी भीमा

6

4.200 10

4

2.400 बरखेड़ा लाल

0.800 11

रांवसर

1

4

0.800 12

लखेरी बसारती

13

9

0.000 सागर ( बरिया चक)

14

0.000

2

सलमाई

15

4.000

3

खिरिया गुम

16

1

1.000 हिनोतिया पछार

17

1

0.000 छपराई

18

1.200

3

बेरखेड़ी तूमैन

62

39.400 योग .

केन्द्र - सिकन्दरा , जिला अशोकनगर

1

अमाही

3

0.000 2

6

1.000 अनन्तपुर

3

0.000

1

आमखेड़ा

4

9

2.200 बरखेड़ा छज्जू

5

1

0.000 बरखेड़ी

3

6

घरोई

1.000 7

6.200

8

खजूरियां कला

2.000 8

11

जलालपुर

9

2

0.600 महुआखेडा

10

5

1.000 मोहरीराय

11

नगेश्री

3.400

11

12

10

3.600 शहबाजपुर

13

17

5.400 सिकन्दरा

14

1.000

12

तूमैन

15

1

0.600 धतूरिया

16

1.200

1

गोपालपुर

17

5

4.200 जुग्या

18

2

0.000 भेटुआ

3.200 19

6

सुमेर

योग .

114

36.600

3909

(7) (5)

(6)

0.600

0.600

88 2.000

4.000

101

103 10.600

21.600

3.600

102 1.600

22.400

101 12.800

2.600

106 2.600

2.200

2.200

96

2.800

2.400

92 5.600

9.800

98

102

6.600

4.200

0.600

1.400

95 4.800

101

5.600

103 12.400

12.400

101 3.200

3.200

10.000

6.000

106 0.200

92

1.200

0.800

106 0.800

1.800

0.600

102 73.200

112.600

2.000

2.000

94

3.400

2.400

102

101

1.200

1.200

5.700

7.900

103 3.000

3.000

81 1.200

2.200

93

103 11.700

17.900

12.300

93 10.300

0.800

1.400

106

4.200

3.200

89

8.600

5.200

92

101

12.300

8.700

17.600

92 12.200

10.200

96 9.200

2.800

2.200

96

2.600

101 1.400

6.200

2.000

101

1.000

1.000

104

5.400

2.200

101

122.200

85.600 3910

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र - तारई , जिला अशोकनगर

1

सींगोन

4

1.000 2

5.000 खैराई

4

3

1

0.400 मर्दन खेड़ी

4

4

1.200 कुकरेठा

5

1

2.400 भटोली

6

4

2.200 डोंगर

7

4.200

5

जियाजीपुर

8

3

2.000 तारई

9

2

0.800 बमनाई

28

19.200 योग .

केन्द्र -शाढ़ौरा , जिला अशोकनगर

1

10.000

11

भौंसले गाँव

2

2

सेजी

0.500 3

5

3.500 पीली घटा

4

5.000 सिलावन

4

5

7

1.000 बगुल्या

6

3

8.000 चारौदा

7

3

4.000 चक्रचारौदा

8

गरेठा

3

1.000 9

1

0.000 जलालपुर

10

3

0.500 चकचिरोली

11

1

0.500 बल्दाई

12

काछी बमौरा

1

0.000 13

1.000

3

झीला

14

2

0.600 फरदाई

15

1

0.000 सेमरी लोहाबाद

योग

35.600

50

केन्द्र - ईसागढ़ , जिला अशोकनगर

जमडेरा

1

4

12.600 2

3

0.400 ईसागढ़

3

1

0.000 गहोरा

4

2

1.000 महुअन

5

ढाकोनी

14

10.200 6

3

राजाडेहर

1.200 7

9

9.800 नरसू खेड़ी

2

8

1.400 कुलवार

9

1

0.000 कुम्हरिया

10

कबीरी

8

4.600 11

3

2.200 इमझेरा

[भाग 1

(6)

(7) (5)

0.800

1.800

110 6.000

11.000

102 0.000

0.400

111 10.200

11.400

111 0.400

2.800

116

110 1.400

3.600

8.000

12.200

111 2.000

4.000

103 0.800

112

1.600

48.800

29.600

9.000

19.000

69 2.000

2.500

67 4.500

8.000

66 2.800

7.800

74 3.700

4.700

80 4.000

12.000

70 2.000

6.000

70 2.000

3.000

107 1.000

1.000

86 1.600

2.100

82 1.000

1.500

73 0.400

0.400

80 2.000

3.000

79 0.000

78

0.600

0.400

0.400

74 36.400

72.000

130 12.500

25.100

1.200

1.600

120 0.600

0.600

122 1.400

2.400

129 12.900

23.100

116

5.200

126 4.000

10.600

0.800

115 0.200

1.600

118 0.400

0.400

114 6.400

11.000

118 1.600

3.800

126 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 12

5

कालीटोर

3.000 13

9

1.400 शंकरपुर

14

4

0.000 सरजापुर

15

3

श्यामा टोरी

4.800 16

करौंदी

23

16.800 17

4

3.800 शाहपुर

18

1

1.600 लहदपुर

19

5.800

8

शीतलपुर

20

2

0.600 ध्यानपुर

21

6

6.000 भियाखेड़ी

22

3

1.800 पाठखेड़ी

23

हैदर

1

1.000 24

0.000

1

कोहर वास

25

भौंरा

4

5.600 26

1

0.000 डेगा (मोचार)

27

वनौरा चक्क

2

0.000 योग .

95.600

127

केन्द्र -सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर

1

3

3.000 सान्दोह

2

2

0.600 अमाही

3

कनेरा

2

0.000 4

4

पाकरोड

0.200 5

परासरी

1

0.000 6

चन्दन बेहटा

6

8.200 7

पिपरेसरा

2

0.600 8

0.000 महाना

1

9

2

0.000 पिपरिया

10

1

0.000 खमखेड़ी

11

जनोदा

1

1.600 12

2

0.400 मूडरा ढाकोनी

13

0.000

1

गोविन्दपुर

14

2

1.800 राजतला

15

7

4.600 सेमर खेड़ी

16

7

1.800 रूहाना

17

पाटई

1

0.000 18

छैलाई

0.000

1

19

1

0.000 धुर्रा

47

योग

22.800

केन्द्र - अचलगढ़ , जिला अशोकनगर

1

28

24.000 अचलगढ़

2

0.000

1

देवपुर

3911 (5)

(6)

(7) 4.200

7.200

119 5.800

7.200

120 3.000

3.000

127 3.100

7.900

119

120

29.400

12.600

2.600

120

6.400

0.000

1.600

121 6.800

12.600

121 1.800

2.400

122

15.900

9.900

133 1.200

3.000

110 0.000

1.000

118 0.400

0.400

128

10.000

4.400

138 1.000

1.000

126 0.400

0.400

126 99.200

194.800

0.000

3.000

1.600

103

2.200

4.000

106

4.000

2.600

2.400

105 0.400

108

0.400

3.200

11.400

102

1.600

1.000

115 2.400

102

2.400

3.000

122

3.000

2.000

2.000

108 1.000

2.600

106 5.000

5.400

125 1.000

1.000

107

102 2.600

4.400

10.800

15.400

106 5.200

7.000

105 0.600

0.600

102 0.600

103

0.600

1.000

1.000

104 47.800

70.600

33.500

57.500

128 2.000

2.000

135 3912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 3

2

सिंगारदा

5.200 4

कालपीचक

3.400

2

5

6

9.400 हंसनगर

6

1

0.000 जनकपुर खिरिया

7

ढिमचौली

5

0.000 8

पारकना

2

0.400 9

सहराई

4

6.200 10

पठारी

3

0.000 11

0.000 कारातला

2

12

4

0.600 मूडरी

13

केनवारा

6

16.000 14

खोरीबरी

1

0.000 चिरोली

15

1

0.000 16

1

0.000 किर्रोला

65.200 योग .

69

केन्द्र चन्देरी , जिला अशोकनगर

1

2

3.000 खलीलपुर

2

मीठाखेडा

2

0.000 3

गरेठी

3

0.300 4

1

0.000 कुरवासा

नावनी

5

11.000

9

6

तगारी

1

0.000 7

2

बडेरा चक्क

0.400 8

1

0.000 मोहनपुर

9

1

0.200 हंसारी

10

5

2.800 जारसल चक्क

17.700 योग .

27

केन्द्र - बहादुरपुर , जिला अशोकनगर

1

1

1.000 कुम्हर्रा

2

सिरसौरा

1

0.000 3

ओण्डेर

0.000

1

4

1

0.000 मुंगावली

भेडका

5

5.600

9

6

सिलावन

1

0.000 7

0.000

1

रतभानपुर

8

बर्री

6

4.600 9

15

3.000 रमपुरा

1

10

पिपरिया

5.000

2

11

5.000 हाजूखेड़ी

12

4

0.000 गीलारोपा

[भाग 1

(7) (5)

(6)

130 5.600

10.800

8.200

130 4.800

7.400

16.800

132

0.400

0.400

136 5.500

5.500

139

5.200

142 4.800

3.000

9.200

134

3.100

142 3.100

2.800

2.800

138

124

15.000

14.400

12.000

28.000

128 2.000

2.000

123 2.000

2.000

145 2.000

2.000

142 105.300

170.500

135 1.400

4.400

3.200

3.200

161 8.000

123

8.300

3.000

137

3.000

155 12.000

23.000

0.200

132 0.200

0.800

1.200

155 0.800

0.800

157 0.400

0.600

153 0.000

2.800

153 29.800

47.500

2.000

3.000

135 0.400

0.400

132 0.600

0.600

101 0.200

0.200

145 15.600

21.200

151

0.400

0.400

122 0.600

0.600

128 7.000

135

11.600

155

12.400

9.400

0.000

5.000

134 4.400

9.400

130

6.000

125 6.000 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 13

मलावनी

1

0.000 14

1

नेकहाई

0.400 15

2

0.000 मल्हारगढ़

16

1

0.000 खुजराई

17

हाँसली

1

1.000 18

बगवा

2

4.200 19

1

0.000 मूडरा बहादरा

20

2

1.000 मूडरा खाना

21

1

0.800 बिजलीपुर

22

1

0.800 मदऊखेड़ी

योग .

56

32.400

केन्द्र -सिरोंज , जिला विदिशा

1

5

नेवली

2.800 2

3

लटेरी

1.200 3

5.000

16

मोहब्बतपुर

4

गोपी तलैया

10

4.000 5

2.000

5

मोहनपुर

6

6

3.000 मूडरा सागर

7

7

2.000 मुराडिया

8

7

1.000 शहरखेड़ा

टोंकरा

9

2.000

6

10

8

1.000 छिरारी

11

सौजना

3.000

6

12

ढिमरौली

12

3.000 13

1

0.200 घुटुआ

14

5

1.000 मुरवास

15

4

इस्लाम नगर

1.800 16

12

6.000 रतलनगढ़

17

21

6.000 बरखेड़ा घूस

18

धरगा

32

15.000 19

12

7.000 सगड़ा

20

11

7.000 आमखेड़ा

21

8

3.000 सुगनाखेड़ी

22

9

2.000 बलरामपुर

4

23

1.000 चंदपुरा

24

2

बरखेडादेव

0.600 25

3

0.400 जटपुरा

26

4

मण्डी बामौरा

3.000 27

बडेरा

6

2.000 28

महोटी

1

0.000 29

5.000

12

बरखेड़ा याकूब

238

योग .

91.000

3913 (5)

(6)

(7) 1.000

1.000

110 2.400

2.800

123 2.200

2.200

161 0.600

0.600

125 0.000

1.000

137 2.000

6.200

138 1.200

110

1.200

4.400

5.400

105 0.000

0.800

110 0.000

170

0.800

60.400

92.800

4.500

7.300

63

70 2.500

3.700

8.500

13.500

65 7.500

11.500

81 2.800

4.800

73 5.200

8.200

127 3.600

5.600

115 1.400

2.400

80

5.600

73 3.600

1.400

2.400

90 5.400

67

8.400

4.600

7.600

81 1.800

75

2.000

2.400

1.400

85 2.400

4.200

58 11.400

17.400

114 9.000

15.000

75 26.000

41.000

71 11.000

74

18.000

14.000

21.000

101 3.800

6.800

90 3.200

5.200

87 1.800

78

2.800

2.000

76 1.400

0.800

125

1.200

4.200

7.200

150 2.800

4.800

110 1.000

75

1.000

5.000

80

10.000

152.000

243.000 3914

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र -कोलारस ( कोलारस एवं बदरवास तह. ) ,

1

16

5.800 हरि पुर

2

4

केलदार

0.500 3

0.000

3

झाडेल

4

पायगा

4

0.100 5

1

0.000 ऐनवारा

6

1

0.000 नारायणपुरा

7

1

0.000 बरखेड़ा

8

1

0.000 बरखेड़ा खुर्द

1

0.400 9

बृह्मथाना

10

1

0.000 डोडीयाई

11

बैडारी

1

0.000 12

3

रन्नौद

0.200 13

पडौरा

1

1.200 14

1

0.300 रामगढ़

15

काटी

1

0.000 16

1

0.000 चिलावद

17

1

0.000 मौरा

18

2

0.300 सजाई

19

मितौजी

1

0.000 20

1

0.000 बासंखेड़ी

21

2

निवोदा

0.300 22

2

पिपरौदा

0.600 23

1

0.000 सड़बुड़

0.000 24

7

गढ़रेजा

25

1

0.000 दैकुआ

26

खरैह

1

0.000 27

पचावला

1

2.100 28

बरोदिया

1

2.800 29

1

0.300 सिगरौदा

30

1

बागरौद

0.300 31

1

0.000 बामौर कला

32

5

7.000 चक्क पारागढ़

33

गिठौरा

1

4.000

71

26.200 योग

केन्द्र -सीहोर , जिला सीहोर

1

सीहोर

24.850 2

9.590 मुसकरा

3

20.000 खजूरिया बंगला

4

हदरगंज

13.020

[ भाग 1 (5)

(6)

(7) जिला शिवपुरी

13.200

142

19.000

2.600

3.100

117 2.100

2.100

95 0.500

0.600

147 0.200

0.200

155 0.200

0.200

185 0.200

0.200

165 0.200

0.200

187 0.600

156

1.000

0.500

0.500

165 0.800

0.800

124 1.200

126

1.400

0.700

1.900

115 0.000

126

0.300

0.100

0.100

170 1.000

136

1.000

125 3.000

3.000

0.400

0.700

180 5.000

113

5.000

0.400

0.400

144 0.700

1.000

115

187 1.400

2.000

1.000

1.000

128 0.700

0.700

185 0.400

0.400

95 0.200

0.200

138 0.000

2.100

145 0.000

143

2.800

0.000

0.300

167 0.000

0.300

180 0.700

0.700

180 12.000

19.000

150 0.000

4.000

165 50.000

76.200

10.650

35.500

250 4.110

13.700

250

22.000

2.000

250 5.580

250

18.600 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 5

आमला

6

कचनारिया

7

काहेरी

8

रवारया

9

गुड़बेला

10

कोनाझिर

11

मोगरा राम

12

आमझिर

13

हसनवा

14

नामला खेडी

15

मोहाल

16

मुंगावली

17

जामोनिया

18

रायपुरा

19

खण्डवा

20

खजूरियाखुर्द

21

खजूरिया कला

22

धन खेड़ी

23

शेख पुरा

24

ढ़बोटी

25

पीपल खेडा

26

बड़ियाखेड़ी

27

बहर खेड़ा

28 बेरागढ़ छत्री

29

कसार खेडी

30

महुआ खेडा

31

तिनोलिया

32

देहरिया

33

रायपुर

34

शम खेडा

35

घाट प्लाती

36

वहीदगंज

37

सिराडी

38

सेंठी

39

सर खेडा

40

कादरा बाद

41

रावन खेडा

42

बैरागढ गनेश

43

जाजन खेडी

44

गोल खेडी

45

उलझावन

3915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(4)

(5)

(6)

(7) 1.470

0.630

2.100

250 4.130

1.770

250

5.900

3.920

1.680

250

5.600

2.580

250 6.020

8.600

7.320

17.080

24.400

250 7.210

3.090

10.300

250 10.850

4.650

15.500

250 14.560

6.240

20.800

250 13.650

5.850

250

19.500

1.750

0.750

250

2.500

250 2.660

1.140

3.800

4.690

2.010

250

6.700

4.620

1.980

6.600

250 3.920

250 1.680

5.600

10.850

4.650

15.500

250 1.500

3.000

250

4.500

2.550

5.950

250

8.500

1.620

5.400

3.780

250 3.150

1.350

4.500

250 2.000

8.500

10.500

250 3.920

250 1.680

5.600

1.600

5.000

250

6.600

2.450

1.050

3.500

250 3.220

1.380

4.600

250 3.290

1.410

4.700

250 2.550

5.950

250

8.500

4.550

1.950

6.500

250 3.150

1.350

4.500

250 5.250

7.500

2.250

250 2.030

0.870

2.900

250 3.150

1.350

4.500

250 2.450

1.050

3.500

250 3.850

1.650

5.500

250 3.500

1.500

5.000

250 5.950

2.550

8.500

250 4.620

1.980

250

6.600

8.050

3.450

11.500

250 2.450

1.050

3.500

250 5.950

2.550

8.500

250 2.520

1.080

3.600

250 24.920

10.680

35.600

250 3916

(1)

(2)

(3) 46

शिलगर सुर

47

सागौनी

48

बमूलिया

49

बडनगर

50

टिटोरा

51

आलम पुर

52

बिजलोन

53

भैआ खेडा

54

राम खेडी

55

ढावला

56

जीरा पुर

57

अलावती

58

बरवेली

59

बिलकिस गंज

60

खेड़ली

61

बारवाखेड़ी

62

चैनपुरा

63

बागेर

64

फन्दा

वहीदगंज

65

66

दुपरियादांगी

67

खुरचनी

68

कमरी

69

सेनरी

70

इच्छावर

71

देह खेड़ी

72

गाँवतलाव

73 विनायक पुर

74

अतरालिया

75

रामजी पुरा

76

तोरनिया

77

राम पुरा

79

चंद पुरा

80

विछौली

81

भाऊ खेड़ी

82

नरसिंह खेड़ा

83

सुखलिया

84

प्रताप पुरा

85

बड़वेली

जमोलिया

86

87

बूड़ी

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

(7)

250 6.000

14.000

20.000

5.950

2.550

250

8.500

8.050

3.450

11.500

250 5.950

8.500

2.550

250 3.500

1.500

5.000

250 6.020

2.580

8.600

250 5.250

7.500

2.250

250 6.230

2.670

8.900

250 5.320

2.280

7.600

250 6.790

2.910

9.700

250 3.220

1.380

4.600

250 4.060

1.740

250

5.800

13.000

1.000

14.000

250 5.950

2.550

8.500

250 7.420

3.180

250

10.600

4.000

0.000

4.000

250 6.160

2.640

250

8.800

2.000

0.500

2.500

250 25.000

3.400

250

28.400

0.500

1.500

2.000

250 1.500

6.000

7.500

250 6.650

2.850

250

9.500

3.150

1.350

250

4.500

3.500

1.500

5.000

250 7.070

3.030

10.100

250 10.920

15.600

250 4.680

8.190

3.510

250

11.700

1.680

3.920

5.600

250 7.840

250 3.360

11.200

1.590

3.710

5.300

250 13.000

2.500

15.500

250 3.510

8.190

11.700

250 3.850

1.650

250

5.500

7.420

3.180

250

10.600

6.020

2.580

8.600

250 34.650

14.850

250

49.500

3.360

1.440

4.800

250 2.940

1.260

4.200

250 3.000

14.000

17.000

250 12.320

5.280

17.600

250 4.060

1.740

5.800

250 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 88

ढाई खेडा

89 कोलू खेडा

90

काला पीपल

91

बसुदिया कंगर

92

ढावला माता

93 बृजेश नगर

94

बड़ोदिया

95

गजी खेडी

96

मोहन पुर

97

सेन्दूखेड़ी

98

सुआ खेडा

99

बोरदी कला

100

नादान

101 अली पुर

102

सम पुरा

103 वीर पुरा

104 गुराडी

105

झाल पिपली

दिवडिया

106

107

नया पुरा

108

कोडिया

खैरी

109

110 लसूडियाकांगर

जामली

111

112

बावडिया मेसाई

113

हिम्मत पुरा

114

झालकी

115 कुलासखुर्द

116

कुलासकलां

117

जुझार पुर

118

तूमड़ा

119

रघुनाथ पुरा

120

जुझाल पुरा

121

मोहरी

122 बंदा खेड़ी

123 मोलू खेड़ी

124

जसमत

125

पगरिया हार

126

मोगा खेड़ी

127

नरेला

128

नापली

3917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(7) (5)

(6)

(4)

250 2.590

1.110

3.700

250

8.600

6.020

2.580

250 10.220

4.380

14.600

250 24.780

10.620

35.400

250 10.850

4.650

15.500

3.780

5.400

250 1.620

250 1.620

3.780

5.400

250 4.550

1.950

6.500

250 3.430

1.470

4.900

250 4.480

1.920

6.400

250 1.290

3.010

4.300

15.500

250 10.850

4.650

250

16.800

5.040

11.760

250 10.640

4.560

15.200

5.880

19.600

250 13.720

250 12.460

5.340

17.800

250 15.750

22.500

6.750

250 6.930

23.100

16.170

250 1.950

4.550

6.500

250 7.210

3.090

10.300

250

4.000

3.500

0.500

250 1.000

1.500

0.500

3.000

8.000

11.000

250

4.800

250 1.440

3.360

3.710

250 1.590

5.300

250

8.600

6.020

2.580

18.500

250 5.550

12.950

14.000

2.000

250

16.000

250 8.000

9.500

1.500

0.000

250 1.500

1.500

250 3.000

0.500

3.500

250 10.780

15.400

4.620

7.560

3.240

10.800

250

250 0.450

1.500

1.050

2.550

8.500

250 5.950

250

10.500

7.350

3.150

250 12.950

5.550

18.500

250 10.850

4.650

15.500

18.500

5.550

250 12,950

4.000

5.900

250 1.900

250 11.550

16.500

4.950 3918

(2)

(1)

(3) 129 खचरोद

7.

130

जावर

131

पीपल्या रामदास

132

जंगल सेहरी

133 सिद्दीकी गंज

134

गंवा खेडा

135 मुल्लानी

136

सामरदी

137

टीपा खेडी

138 जामुनियाजोहर

139 बमूलिया खींची

140

कचनारिया

141

प्रारवा

142

मनी खेडा

143

माता खेडा

144

जामोनिया गोप

145

लोहरास खुर्द

146

मुडला

147

मैना

148

पगडावद

149

सेवदा

150

सावत खेडी

151

जहांगीरपुरा

152 खाम खेड़ा

153

बैजनाथ

154 गुल खेडी

155

हाजीपुर

156 टीलाखेड़ी

157

हरनावदा

158

गुरावर

159

आमला मज्जू

160

गुराडिया वर्मा

161

गाजना

162 कुडली

163

संजूरिया

164

बालाखेड़ा

165

लसूड पुर

बारोद

166

167

माण्डली

168

मुगली

शोभा खेडी

169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

(7) 3.150

1.350

4.500

250 14.000

5.000

250

19.000

13.500

4.050

250 9.450

250 12.950

5.550

18.500

3.920

5.600

250 1.680

4.550

6.500

250 1.950

250 5.250

2.250

7.500

250 2.450

1.050

3.500

250 3.150

1.350

4.500

250 4.200

1.800

6.000

250 2.450

1.050

3.500

250 3.150

1.350

4.500

7.560

250

10.800

3.240

0.500

250 1.000

1.500

12.950

5.550

250

18.500

4.000

2.500

250

6.500

1.000

0.500

1.500

250 0.750

1.750

2.500

250 10.150

4.350

14.500

250 2.450

1.050

3.500

250

250

13.500

9.450

4.050

1.000

0.500

1.500

250

250 5.250

2.250

7.500

6.650

2.850

9.500

250 3.360

1.440

4.800

250

250 2.800

1.200

4.000

2.450

1.050

3.500

250 2.450

1.050

3.500

250

250 2.520

1.080

3.600

2.940

1.260

4.200

250 1.890

6.300

250 4.410

0.500

0.500

1.000

250

250 3.150

1.350

4.500

3.800

2.660

250 1.140

5.950

8.500

250 2.550

4.550

1.950

6.500

250 3.220

250 1.380

4.600

10.850

4.650

250

15.500

6.180

14.420

20.600

250 11.760

5.040

16.800

250 8.050

250 3.450

11.500 भाग 1 ]

3919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(2)

(4) (1)

(3)

170

कर्मा खेडी

2.240 171

3.150 सामरदा

172

भौंरासा

2.450

3.150 173

अरन्या राम

174

निपानियाकला

4.970 175

1.610 बोरूखेडा

176

3.220 दुपाडिया

चापडिया

177

5.950 178

कमलाखेडी

5.810

2.240 179

भीलखेडी

180

3.150 आष्ठा

जबडी

3.150 181

11.550 182

अलहदाखेडी

183

5.950 खजूरी

184

4.550 आलन्या

काकडखेडा

185

7.350

0.000

1234.610 योग

(6)

(7) (5)

0.960

3.200

250

250

4.500

1.350

250 1.050

3.500

4.500

250 1.350

2.130

7.100

250 0.690

2.300

250

250 1.380

4.600

250

8.500

2.550

250

8.300

2.490

250 0.960

3.200

1.350

4.500

250

250

4.500

1.350

250 4.950

16.500

250 2.550

8.500

6.500

250 1.950

250 3.150

10.500

1725.700

491.090

केन्द्र - महीदपुर, जिला उज्जैन

10.500 1

महीदपुर एवं तराना

क्षेत्र के ( ग्राम-3 )

10.500 योग ..

1766.000

महायोग ..

1957.910

250 4.000

14.500

4.000

14.500

1757.690

3715.600

विकासखण्ड- विजयपुर, जिला मुरैना

दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. , कैलारस के अंतर्गत पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ना क्षेत्राच्छादन की

विकासखण्डवार सूची

क्र.

ग्राम का नाम

कृषक संख्या

जड़ी

(हेक्टेयर में)

रोपा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

7 बराकला

1

2

7 दोर्द

3

8 सुनवई

5 4

इकलौद

5

गढी

5 6

आरोन

2 7

24 इटवई

8

धागिनी

8

5 9

बैनीपुरा

10

7 झापर

11

धरसौला

28

6 12

झारेला

13

9 सलमपुर

1 14

जलालगढ़

कुल योग (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (4)

6.300

4.900

1.400

1.800

1.000

0.800

1.900

3.000

1.100

1.050

0.750

0.300

0.800 0.200

0.600

0.250

0.000

0.250

5.750 2.450

3.300

1.500

0.400

1.100

1.400 0.400

1.000

0.900

0.400

0.500

17.000

22.500 5.500

2.600

2.000

0.600

2.200 0.800

1.400

0.100 0.000

0.100 3920

(1)

(2)

(3) 15

देवरा

4 16

सालई

1 17

सिनरौदा

21 18

10 बड़ागाँव

टेलरी

19

2 20

50 रामपुर

21

सहसराम

9 22

18 कुशमानी

23

6 भट्टपुरा

24

5 महेशपुर

योग ..

248 1

निकोडी

5 2

पपचौन

21 3

19 धूरकूड़ा

4

सिरसी

12 5

26 देवकच्छ

6

पनोरा

5 7

10 साँईपुरा

8

सगोरिया

12 9

वराहनी

16 10

बरौली

8 11

2 तिलोंजरी

12

3 बसैड़ी

13

सिंगाचौली

5 संकरा

14

12 15

2 कट्टोली

16

10 सेमई

17

10 खैरांकला

18

4 देवपुर

19

2 जनुआपुरा

20

2 मागरोल

21

2 माधौगढ़

22

बराहना

3 23

4 बसौली

24

3 भूरावली

25

14 फुलोंदा

26

38 टडोसोराकापुरा

27

3 पहाड़गढ़

28

टेलरी

1 29

45 भुरावलीकापुरा

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1

(5)

(6) (4)

0.500

0.600

1.100 0.000

0.100

0.100 2.900

0.600

3.500

5.500 2.000

3.500

0.000

0.400

0.400 0.400

30.100

30.500 1.750

4.800

6.550

11.700 4.600

7.100

0.800

2.100

2.900

2.000

1.400

0.600

114.400 29.750

84.650

विकासखण्ड - पहाड़गढ़ , जिला मुरैना

1.900

2.900 1.000

4.550 1.750

2.800

5.500 3.600

1.900

4.650 1.400

3.250

0.700

6.100

6.800 0.600

1.400

2.000

3.500 2.300

1.200

3.050 0.500

2.550

4.150

5.350

1.200

1.850 0.600

1.250

0.400 0.400

0.000

2.600

1.100

3.700

3.300 1.200

2.100

1.200

4.500

5.700

0.800

0.400

0.400

2.600

6.700

4.100

2.900

4.500

1.600

1.100 0.900

0.200

1.000

2.200

1.200

0.400

1.400

1.000

1.200 1.000

0.200

0.500 0.100

0.400

0.300

0.700

1.000

1.000

0.400

0.600

3.600 0.350

3.250

0.000

15.200

15.200

0.850

0.600

1.450 0.400

0.800

0.400

8.500

15.600

24.100 भाग 1 ]

(2)

(1)

(3) 30

मरा

1 31

2 सुजेमियांकापुरा

योग

302 1

6 सुमावली

2

रूअर

1 3

2 सुसानी

4

2 दिजपुरा

5

9 कीरतपुर

6

निटहरा

20 7

2 हथरिया

8

बघेल

4 9

16 जलालपुर

10

4 घिनोरा

11

5 सिमरौदा

12

निधान

3 13

2 अलापुर

14

सिमरौदा

1 15

करौंदी

2 16

4 पृथ्वीपुरा

17

2 डोंगरपुर आसन

18

3 मुदावली

19

थरा

9 20

बिलगंज

15 21

परताज

31 22

छडेह

13 23

घाडौर

3 24

1 झालेकापुरा

25

नरहेला

5 26

7 जयरामपुरा

27

धमकन

12 28

लालवांस

1 29

1 कुम्हेरी

30

3 वृसंगपुरा

छैरा

31

2 योग .

191

3921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(4)

(5)

(6) 0.200

1.200

1.400 0.400

0.400

0.800 41.400

79.600

121.000

विकासखण्ड -जौरा , जिला मुरैना

0.400

0.800

1.200 0.000

0.400

0.400 0.000

0.800

0.800 0.000

0.800

0.800 1.000

0.850

1.850 1.300

4.000

5.300

0.000

0,400

0.400 0.000

1.650

1.650 3.000

3.700

6.700 0.000

0.600

0.600 0.250

0.450

0.700 0.000

0.800

0.800 0.000

0.700

0.700 0.000

0.400

0.400 0.000

0.200

0.200 0.600

0.300

0.900

0.000

0.300

0.300 0.200

0.900

1.100 2.450

0.300

2.750 2.300

3.100

5.400 3.500

4.000

7.500 3.600

0.000

3.600 0.000

0.800

0.800 0.000

0.250

0.250 0.000

1.300

1.300 2.100

0.000

2.100

0.000

2.700

2.700 0.200

0.200

0.400 0.400

0.200

0.600 0.600

0.200

0.800

0.000

0.400

0.400 25.700

27.700

53.400 3922

(1)

(2)

(3) 1

लखेजरा

20 2

9 खानकापुरा

3

32 कीरतपुर

4

6 रामपहाड़ी

5

मांगरौल

33 6

15 जनकपुर

7

32 सबलगढ़

8

14 बेरई

9

22 पिपरघान

10

54 सुनहरा

11

धाडौर

15 12

10 रामपुरा कलां

13

5 कटघर

14

35 कितपुर

15

15 पिपररूआ

16

3 रामपुर

17

2 झीलमपुर

18

19 झोंडाकापुरा

19

2 इटवा

20

22 रानापुरा

21

20 बुद्धकापुरा

22

8 कुतघान

टोंगा

34 23

24

20 नारायणपुरा

25

23 पासौन खुर्द

26

पासौन कला

15 27

28 पहाड़ी

योग ..

513 1

बघरेटा

24 2

2 मोरीपुरा

3

1 बिरहनीकापुरा

4

8 हटीपुरा

5

3 गुजरवा

6

चौकी

7 7

नैपरी

5 8

6 सूरापुरा

9

26 सहदपुर

1 10

चेतापुरा

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[भाग 1 (4)

(5)

(6)

विकासखण्ड- सबलगढ़ , जिला मुरैना

1.050

5.350

4.300

1.000

1.900 0.900

13.350 5.100

8.250

0.200

2.300

2.100

7.000

9.300

16.300

2.400

3.300 0.900

1.700

14.500

12.800

4.650 1.550

3.100

6.000

11.100

5.100

4.200

27.700

31.900 0.800

5.050

4.250

6.250 1.750

4.500

2.150 0.200

1.950

5.550

4.100

9.650 1.000

3.900

2.900

0.200

0.800

0.600

0.000

0.500

0.500

2.800 0.950

1.850

0.300

0.200

0.500 0.000

4.350

4.350

1.200

2.650

3.850

1.800 0.900

0.900

19.400

16.400

3.000

2.300

7.250

9.550 3.200

5.100

8.300

2.900 0.700

2.200

4.200

1.400

5.600

192.000 50.600

141.400

विकासखण्ड-कैलारस , जिला मुरैना

1.400

1.400 0.400

0.400

0.000

0.400 0.000

0.400

1.000

1.500

0.500

1.200

2.000

0.800

0.700

3.600 2.900

0.000

0.600 0.600

4.200

4.950 0.750

0.200

1.200

1.000

0.000

3.700

3.700 भाग 1 ]

(1)

.(2)

(3) 11

14 कुहरावली

12

ऐचोली

50 13

21 मुरवईकापुरा

14

22 जयरामपुरा

15

4 तोर

16

1 बड़मन

चनौटी

17

7 महेवा

18

12 19

15 वनोटीकापुरा

20

खेडाकला

40 21

3 आसलपुर

272 योग .

1

निरारा

4 2

14 वीमरपुर

3

60 कुठरावली

4

20 खुमानकापुरा

चौंडेरा

5

4 6

1 केथकापुरा

7

5 सुजर्मा

8

रीझोनी

16 9

2 वृहगवाजना

10

15 बस्तोलीपुरा

11

बस्तोली

47 12

चमरगवाँ

20 13

5 माधौपुरा

14

1 फूलपुरा

15

12 सुजानगढ़ी

16

4 कैलारस

17

44 खेरामानगढ़

4 18

महादवेपुरा

19

तोरिका

9 20

25 कुर्सेली

योग ..

312 महायोग ..

1838

3923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(6) (4)

(5)

2.840

2.840 0.350

4.450

4.100

0.600

4.400

5.000

1.100

2.200 1.100

0.500

1.100

0.600

0.400 0.400

0.000

0.100

1.450

1.350

2.500

2.300

0.200

1.900 0.300

1.600

12.700

19.150

31.850 0.300

1.000

0.700

27.840

74.440

46.600

विकासखण्ड-कारखाना गेट , जिला मुरैना

1.200

1.000

2.200 5.400

4.900

10.300

40.000 22.100

17.900

1.800

0.750

2.550 0.450

0.000

0.450 0.000

0.400

0.400 0.750

0.850

1.600 2.400

2.500

4.900 0.400

1.150

0.750

3.000

4.950

1.950

9.900

11.050

20.950

9.500

1.100

10.600 1.300

2.200

3.500 0.100

0.000

0.100 2.300

3.300

5.600

1.100

2.200 1.100

1.800

9.900

8.100

0.300

0.700

1.000 1.600

1.500

3.100 5.400

10.250

4.850

135.700 62.400

73.300

237.690

453.250

690.940 3924

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1 क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 11-12-332.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु मां भगवती शुगर मिल , बक्तरा तह. बुधनी जिला सीहोर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

जिला/तहसील

क्र. (1)

(2)

1

सीहोर/बुधनी

2

रायसेन/बाड़ी

3

रायसेन/बरेली

4

रायसेन/गौहरगंज

5

रायसेन/सिलवानी

6

रायसेन/उदयपुरा

7

होशंगाबाद/बाबई

8

सागर/देवरी

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)

क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

21

250.21

मिल द्वारा

26

405.72

मिल द्वारा

22.84 04

मिल द्वारा

1.17 01

मिल द्वारा

13

204.53

मिल द्वारा

25

245.96

मिल द्वारा

105

66.03

मिल द्वारा

27

326.27

महराजपुर

1522.73 योग : 222

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

बकतरा

बुधनी 2

अमोन

बुधनी 3

बांसापुर

बुधनी 4

बोरना

बुधनी 5

डोबी

बुधनी 6

हथनोरा

बुधनी 7

हिगनासिर

बुधनी 8

जैत

बुधनी 9

जोनतला

बुधनी 10

खवादा

बुधनी 11

खितवाई

बुधनी 12

कोशमी

बुधनी 13

मछुवाई

बुधनी 14

नादनेर

बुधनी 15

नारायनपुर

बुधनी 16

नीमटोन

बुधनी 17

पिपलिया

बुधनी 18

सागपुर

बुधनी

माँ भगवती शुगर मिल लि. बकतरा तहसील - बुधनी , जिला सीहोर ( म. प्र. )

पेराई वर्ष 2011-12 में क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव हेतु गन्ना ग्रामों की सूची

जिला

गन्ने का कुल क्षेत्रफल ( हे . में )

फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी. ) (4)

(5)

(6) सीहोर

3

61.74

12.77

6 सीहोर

0.61

22 सीहोर

15 सीहोर

0.94

1.66

11 सीहोर

12.13

15 सीहोर

5.02

12 सीहोर

0.40

11 सीहोर

3 सीहोर

71.46

0.20

10 सीहोर

4.75

5 सीहोर

3

10.48

सीहोर

2.94

8 सीहोर

10

10.91

सीहोर

सीहोर

1.43

15

7.18

18 सीहोर

6.44

13 सीहोर

5 सीहोर

2.02 भाग 1 ]

3925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 19

सिलगेना

बुधनी 20

सियागेन

बुधनी 21

ठीकरी

बुधनी 1

बाड़ी

बाड़ी 2

अरका

बाड़ी 3

बड़ोदिया

बाड़ी 4

भारकच्छ

बाड़ी 5

भौंती

बाड़ी 6

बिसेर

बाड़ी 7

चन्द्रपुरा

बाड़ी 8

चारगाँव

बाड़ी 9

देहरीकला

बाड़ी 10

धांधला

बाड़ी 11

धीमनढ़ाना

बाड़ी 12

दिगवाड़

बाड़ी 13

बाड़ी डूमर

14

गड़रवास

बाड़ी 15

बांसपिपरिया

बाड़ी 16

बाड़ी गूगलवाड़ा

17

हरसिली

बाड़ी 18

जमोनिया

बाड़ी 19

केवलाझिर

बाड़ी 20

खण्डावर

बाड़ी 21

खपरिया

बाड़ी 22

किशनपुर

बाड़ी 23

मनकापुर

बाड़ी 24

नानपोन

बाड़ी 25

सागोनिया

बाड़ी 26

उटिया

बाड़ी 1

डामडोंगरी

गौहरगंज 1

बरेली

बरेली 2

बरेली छोटी भारकच्छ

3

धनासरी

बरेली 4

किनगी

बरेली 1

सिलवानी

सिलवानी 2

सिलवानी मुआर

3

सिलवानी हमीरपुर

4

बक्शी

सिलवानी 5

दवरी जागीर

सिलवानी 6

पिपलिया

सिलवानी (4)

(5)

(6)

12 सीहोर

1.96

2

9.83

सीहोर

25.34

5 सीहोर

योग .. 250.21

रायसेन

18

8.10

रायसेन

2.77

8 रायसेन

49.48

8 रायसेन

18.68

11 37.47

रायसेन

18 रायसेन

17 13.70

14 रायसेन

0.81

25 रायसेन

5.58

रायसेन

36.14

21 रायसेन

2.47

19 रायसेन

0.40

32

5.67

5 रायसेन

रायसेन

2.40

11

रायसेन

16 170.33

रायसेन

5.74

25 रायसेन

3.54

13

रायसेन

23 15.58

रायसेन

17

2.37

रायसेन

3.20

13 रायसेन

7

2.12

रायसेन

1.58

11

रायसेन

3.55

16

6.29

22 रायसेन

रायसेन

1.21

9

7 रायसेन

4.80

1.74

28 रायसेन

योग .. 405.72

रायसेन

1.17

65 योग 1.17

5.68

36 रायसेन

रायसेन

1.82

33

1.17

32

रायसेन

रायसेन

14.17

39 योग .. 22.84

रायसेन

10.60

85 रायसेन

24.70

95

रायसेन

78

20.10

रायसेन

10.00

86 रायसेन

7.56

81

रायसेन

84 10.50 3926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 7

सिलवानी साइखेड़ा

8

सिलवानी सहजपुर

9

सिलवानी बुढ़ा

10

सिलवानी पड़रिया

11

सिमरिया

सिलवानी 12

धनगावाँ

सिलवानी 13

सिलवानी पाठापौड़ी

1

उदयपुरा

उदयपुरा 2

चैन्दपुरा

उदयपुरा 3

बारहकला

उदयपुरा 4

बरबटपुर

उदयपुरा 5

अनघोरा

उदयपुरा 6

मोथा

उदयपुरा 7

केकड़ा

उदयपुरा 8

थालादिघावन

उदयपुरा 9

जाम

उदयपुरा 10

साईखेड़ा

उदयपुरा 11

बीझा

उदयपुरा 12

नयाखेड़ा

उदयपुरा 13

टिमरावन

उदयपुरा 14

पांजरा

उदयपुरा 15

कानीवाड़ा

उदयपुरा 16

पिपलई

उदयपुरा 17

भुपतपुर

उदयपुरा 18

घाना

उदयपुरा 19

रहली

उदयपुरा 20

बोरास

उदयपुरा 21

बीसाबारी

उदयपुरा 22

सतेहरी

उदयपुरा 23

सेलारीकलां

उदयपुरा 24

ककरूआ

उदयपुरा 25

चिकली

उदयपुरा 1

बाबई

बाबई

[ भाग 1 (4)

(6)

(5)

75 रायसेन

8.30

65 रायसेन

30.54

20.18

88 रायसेन

रायसेन

3.50

70

50

20.18

रायसेन

रायसेन

6.80

95 रायसेन

90

31.57

योग .. 204.53

रायसेन

10.30

77

85

3.00

रायसेन

रायसेन

83

2.00

रायसेन

4.00

78

15.85

रायसेन

90 रायसेन

3.64

89

2.00

82 रायसेन

रायसेन

20.22

90 रायसेन

80

6.80

रायसेन

7.36

70

3.40

रायसेन

85

2.90

80 रायसेन

88 रायसेन

2.80

2.00

रायसेन

83 रायसेन

3.64

88

2.00

रायसेन

87 रायसेन

85

18.30

रायसेन

72

13.68

6.30

78 रायसेन

रायसेन

3.95

90 रायसेन

3.40

85

80 रायसेन

6.47

45.95

60 रायसेन

रायसेन

10.10

81

80 रायसेन

45.90

योग .. 245.96

0.40

27 होशंगाबाद

2

बिकोर

बाबई

3.15

32 होशंगाबाद

3

ढाना

बाबई

2.39

12 होशंगाबाद

4

बाबई फुरतला

5

बाबई

37

0.48

होशंगाबाद

1.02

37 होशंगाबाद

गुलारिया

6

रजोन

बाबई

1.29

12 होशंगाबाद

7

सतवासा

बाबई

0.77

29 होशंगाबाद

8

बाबई सेमरी हरचन्द

1.07

32 होशंगाबाद

9

सिलारी

बाबई

30

0.62

होशंगाबाद

10

बाबई

4.24

33 होशंगाबाद

सिरवाड़ भाग 1 ]

3927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 11

बाबई

उमरखेड़ी

12

खेरी

बाबई 13

बाबई (4)

(5)

(6)

2.01

32

होशंगाबाद

39

0.48

होशंगाबाद

23

0.77

होशंगाबाद

बागलखेड़ी

14

बाबई

0.22

33

होशंगाबाद

बुधवाड़ा

15

बाबई

35

0.80

होशंगाबाद

मुढ़ापार

16

बाबई

40

0.37

होशंगाबाद

शिवपुर

17

बाबई

सिमरौदा

18

तालकेशरी

बाबई

0.25

38

होशंगाबाद

0.45

39

होशंगाबाद

19

बाबई

31

0.60

होशंगाबाद

बहारपुर

20

गोल

बाबई

33

0.46

होशंगाबाद

21

बम्हौरी कला

बाबई 22

आँखमऊ

बाबई

0.70

43

होशंगाबाद

0.50

30 होशंगाबाद

23

बाबई

गुजरवाड़ा

24

बाबई काजल खेड़ी

25

कोटगाँव

बाबई

33

0.46

होशंगाबाद

36

0.50

होशंगाबाद

0.45

37 होशंगाबाद

26

बाबई

38

0.65

होशंगाबाद

काश खेड़ा

27

बाबई

40

0.90

होशंगाबाद

अल्लाखेड़ी

28

मेघाली

बाबई

0.60

39

होशंगाबाद

29

बाबई

41

0.38

होशंगाबाद

गुलोन

30

मोहगाँव

बाबई

42

0.42

होशंगाबाद

31

बाबई

42

0.61

होशंगाबाद

सिंहपुर

32

बागरा

बाबई

0.72

39 होशंगाबाद

33

मानागाँव

बाबई 34

बाबई

पहनतला

35

बाबई मेहदावाड़ी

36

बाबई

37

0.85

होशंगाबाद

0.45

41

होशंगाबाद

43

0.60

होशंगाबाद

0.40

44 होशंगाबाद

खुटिया

37

झालौन

बाबई

43

0.80

होशंगाबाद

38

बाबई गाजनपुर

39

बाबई सेन्दरवाड़ा

40

चौराहिट

बाबई 41

बाबई

0.54

42

होशंगाबाद

34

0.30

होशंगाबाद

0.45

39

होशंगाबाद

24

0.28

होशंगाबाद

संगाखेड़ा खुर्द

42

झालसर

बाबई

0.62

27 होशंगाबाद

43

खिडिया

बाबई 44

चिचली

बाबई 45

बाबई रैपुरा

32

0.37

होशंगाबाद

30

0.45

होशंगाबाद

0.45

34

होशंगाबाद

मोहना

46

बाबई 47

बाबई

34

0.65

होशंगाबाद

0.60

32

होशंगाबाद

बन्शी खेड़ी

48

बाबई

0.40

24

होशंगाबाद

मालनवाड़ा

49

पाटनी

बाबई 50

मरागाँव

बाबई

0.60

27

होशंगाबाद

0.39

22

होशंगाबाद

51

सरराकेशली

बाबई 52

बाबई कोडरवाड़ा

53

बाबई बछवाड़ा

54

बाबई

0.38

19

होशंगाबाद

0.44

18

होशंगाबाद

15

0.55

होशंगाबाद

0.40

19

होशंगाबाद

आमखेड़ी 3928

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 55

बाबई

[ भाग 1 (4)

(6)

(5)

0.50

18 होशंगाबाद

पाजारा खुर्द

56

पिपरपानी

बाबई 57

बाबई

गोदलवाड़ा

58

बाबई

जमुनिया

59

सामौन

बाबई 60

बाबई

भानपुर

61

बाबई

डांगीवाड़ा

62

बाबई

नगवाड़ा

63

बाबई जनकपुर

64

खरगवाली

बाबई 65

गनेरा

बाबई 66

बनखा

बाबई 67

बाबई

नसीराबाद

68

भटवारी

बाबई 69

बाबई

कुठारिया

70

बाबई

शुक्करवाड़ा

71

बाबई

20

0.35

होशंगाबाद

0.45

21 होशंगाबाद

0.60

24 होशंगाबाद

0.80

26 होशंगाबाद

25

0.64

होशंगाबाद

23

0.40

होशंगाबाद

20

0.90

होशंगाबाद

0.35

19 होशंगाबाद

0.44

18 होशंगाबाद

17

0.45

होशंगाबाद

19

0.30

होशंगाबाद

0.40

14 होशंगाबाद

0.45

15 होशंगाबाद

होशंगाबाद

0.55

29

0.65

32 होशंगाबाद

0.33

35 होशंगाबाद

सुवाखेड़ी

72

बाबई

पवार खेड़ा

37

0.40

होशंगाबाद

73

जावली

बाबई 74

बाबई

आंचल खेड़ा

75

बाबई

बज्जर वाड़ा

76

बगलोन

बाबई 77

विकोरी

बाबई 78

बाबई

भटवाड़ा

79

बाबई

बनखेड़ी

80

बाबई बुधनी

81

बाबई

मुडिया खेड़ा

82

तामचर

बाबई 83

पनवासा

बाबई 84

बाबई मजोजलपुर

85

बाबई ढोड़ई

86

मंगरोल

बाबई

0.25

35 होशंगाबाद

34

0.60

होशंगाबाद

0.42

32 होशंगाबाद

27

0.65

होशंगाबाद

0.80

28 होशंगाबाद

0.50

29 होशंगाबाद

0.33

39 होशंगाबाद

0.42

38 होशंगाबाद

0.33

35 होशंगाबाद

30

0.70

होशंगाबाद

28

0.70

होशंगाबाद

0.58

28 होशंगाबाद

0.62

41 होशंगाबाद

0.50

33 होशंगाबाद

87

बाबई आहार खेड़ा

88

धनसी

बाबई 89

चिलाचोन

0.30

36 होशंगाबाद

0.60

36 होशंगाबाद

0.28

37 होशंगाबाद

बाबई 90

बाबई गुड़ला

91

बाबई मनवाड़ा

92

बाबई

0.70

51 होशंगाबाद

0.80

33 होशंगाबाद

0.36

34 होशंगाबाद

गुरानिया मोती

93

बाबई झालसर

94

मढ़ावन

बाबई 95

बाबई मुहासा

96

मकोदिया

बाबई

36

0.42

होशंगाबाद

0.38

37 होशंगाबाद

0.40

30 होशंगाबाद

0.63

34 होशंगाबाद

97

बाबई संगाखेड़ा कला

98

बालाभेट

बाबई

32

0.33

होशंगाबाद

0.60

36 होशंगाबाद भाग 1 ]

3929

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 99

चपलासर

बाबई 100

पीलीकरार

बाबई 101

बाबई चांदला

102

बाबई कढ़ीया

103

बाबई मगरिया

104

बाबई शक्करवाड़ा

105

गोरा

बाबई

(6)

(5)

(4)

0.62

35

होशंगाबाद

0.40

38

होशंगाबाद

36

0.90

होशंगाबाद

35

0.58

होशंगाबाद

36

0.30

होशंगाबाद

0.62

46 होशंगाबाद

0.75

41

होशंगाबाद

योग .. 66.03

पेराई वर्ष 2011-12 में गन्ना क्षेत्र असाइनमेन्ट ( आवंटन ) हेतु जिला सागर के प्रस्तावित गन्ना ग्रामों की सूची तहसील - देवरी के गन्ना ग्राम, जिला सागर

क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

देवरी महाराजपुर

2

देवरी मढ़ पिपरिया

3

देवरी बिचुआ

4

देवरी

देवरी 5

देवरी सिमरिया

6

सगरा

देवरी 7

रिछई

देवरी 8

खकरिया

देवरी 9

पांजरा

देवरी 10

विजौरा

देवरी 11

छिंदली

देवरी 12

टिकरिया

देवरी 13

देवरी मुआर

कछरा

14

देवरी 15

देवरी बाड़ी

16

देवरी पारसिया पिपलिया

17

खैरी पदम

देवरी 18

डोभी

देवरी 19

रसैना

देवरी 20

देवरी सरई बन

21

सर्रा

देवरी 22

देवरी कोपरा

23

देवरी जैतपुर

24

देवरी गौरझावर

25

देवरी कछया जैतपुर

26

देवरी सनखेड़ा

27

देवरी सिलारपुर

जिला

गन्ने का कुल क्षेत्रफल (हे . में )

फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी. ) (4)

(5)

(6) 40.08

150 सागर

145

सागर

28.74

170

6.07

सागर

8.09

164

सागर

सागर

39.26

152

12.95

156 सागर

155

सागर

6.88

13.35

155

सागर

160

सागर

8.09

153

17.41

सागर

सागर

19.02

168

सागर

17.81

180

168

18.21

सागर

170

4.85

सागर

सागर

4.05

160

सागर

12.15

190

16.20

165

सागर

6.00

155

सागर

157

सागर

8.00

3.86

160

सागर

160

4.80

सागर

5.69

170

सागर

172

6.47

सागर

सागर

4.35

180

185

सागर

7.35

2.54

190

सागर

188

सागर

4.00

योग .. 326.27 3930

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर , 2011

क्र.- गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा.- 11-12-341.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु रामदेव शुगर प्रा . लि. ठैनी, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

जिला

क्र. (1)

(2)

क्रय केन्द्र (3) 1

डैनी

होशंगाबाद

2

होशंगाबाद

रहटवाड़ा

3

होशंगाबाद

माल्हनवाड़ा

4

बाचावानी

होशंगाबाद

5

गरधा

होशंगाबाद

6

चादोन

होशंगाबाद

7

उमरधा

होशंगाबाद

8

होशंगाबाद

इमलिया

9

होशंगाबाद

कन्हवार

क्षेत्र ( हेक्टेयर )

(5)

ग्रामों की संख्या (4)

12

582.800

666.400 14

13

622.000

740.000 17

15

469.200 10

363.600

258.000 10

176.800 09

420.000 24

योग .. 124

4298.800 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2011-12

रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी व बनखेड़ी, होशंगाबाद

सेन्टर का नाम.-डैनी

क्र.

ग्राम

(1)

(2)

नया प. ह. नं. (3)

नोरपा हेक्टेयर में (4) 1

डैनी

18.4 2

14.8 मनकवाड़ा

3

लामटा

18.4 4

22.4 प. पिपरिया

5

6 जुन्हेटा

6

खापा

6.4 7

राजथरी

18.8 करैया

8

3.6 9

खमरिया

14.4 10

बन्दरझेला

6.8 11

12 नयाखेड़ा

12

12 चिल्लोद

154

कुल योग .

जड़ी हेक्टेयर में (5)

त्रिजड़ी हेक्टेयर में (6)

कुल रकवा हेक्टेयर में (7)

18.8

24.4

61.6

20

96.4 61.6

32.4

20.8

71.6 22

12.4

56.8 28.8

1.6

36.4

0

4

10.4 18

52.4

15.6

0

14

17.6 46

24

84.4

17.2 8.4

2

9.2

4.4

25.6 17.2

23.2

52.4 274.4

154.4

582.8 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4) सेन्टर का नाम. रहटवाड़ा

1

79.6 रहटवाड़ा

2

15.2 नगवाड़ा

3

11.6 दहलवाड़ा

4

2 जोगीवाड़ा

5

खर्चली

15.2 6

25.2 पर्थकुही

7

पीपरपानी

8.4 8

कोठरी

2 9

20 मुर्गीढ़ाना

10

कैकरा

14 11

5.6 जुनावानी ढाना

12

3.6 डंगरहाई

13

0 विजनहाई

14

कामती

52.4

254.8

कुल योग सेन्टर का नाम.-माल्हनवाड़ा

1

7.2 तिन्वाड़ा

2

21.2 मछेरा खुर्द

3

5.76 मछेरा कलां

34.4 4

माल्हनवाड़ा

5

7 बहरावन

6

11 पनागर

7

1.6 ढ़ाना

10.8 8

परसवाड़ा

9

नांदना

14.4 10

0 रिछैडा

11

5.6 सुरेला

12

3 अन्हाई

सलैया

13

2

123.96

कुल योग .

सेन्टर का नाम.-बाचावानी

1

बाचावानी

87.2 2

4.4 कुर्शीढाना

3

कजियाखेडा

1.2 4

0 बघेड़ी

5

पोडी

1.2 6

आन्ध्रा

34.8 7

9.6 पडरई

8

5.6 बिचुआ

9

4.8 बेरखेडी

10

4.8 दहलवाड़ा

11

19.2 सिंगपकुर

12

17.2 बनखेड़ी

3931 (6)

(5)

(7) 112.8

247.6

55.2

21.6

77.2

40.4

3.6

1.2

16.4

5.2

1.6

8.8

2.8

2

20 41.2

12

78.4

2

53.2 41.2

0.8

0.8

3.6

0

0.8

20.8

1.2

32.8

17.6

0

0

5.6 0

0

3.6 1.6

0

1.6 39.6

4.8

96.8 250

160

666.4 6.8

22

8

28.4

29.6

79.2

119.6 45.2

24.8

6.2

74.6 34

35.8 22.6

6.2

2

5.6

18.6

5.8 4.2

0

19.8

27.8

74.6

38.8 11.2

13.2

16.4

1.4

17.8 14.4

34.2 14.2

90.4

95

1.6

2

6

2

301

137

622

262.2 63.4

111.6

5.2

10.4

0.8

6.8

4.8

12.8 1.6

0

1.6

2

0

3.2 37

29.8

101.6

8.4

24

6

2.4

14.8

22.8 9.6

2.4

16.8

3.6

7.2

15.6 15.2

15.2

49.6

16.4

12.8

46.6 3932

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(4)

(3) 13

24.8 कलकुही

14

16 पांजरा

15

0.8 महुआखेड़ा

16

8 केमढ़ाना

17

6.8 मैंदाखेड़ा

246.4

योग सेन्टर का नाम. - गरधा

1

गरधा

6 2

46.8 ईशरपुर

3

15.6 गुंदरई

4

1.6 सीरावाड़ा

5

8.4 खामखेड़ी

6

24 चारगांव

7

जासरवानी

0.8 8

11.6 कपुरी

9

1.2 महुआखेड़ा

10

2 अम्हेरा

11

7.2 आमंगाव

12

2 जमनिया

13

खेरीरंधीर

0 14

1.6 सेमखेड़ा

15

2.8 पुरैनारंधीर

[ भाग 1

(6)

(7) (5)

21.2

41.2

87.2

43.4 12.8

14.4

2

2.8 12.8

26.6 3.2

15.4

12.8 15.6

2.4

740 257.2

260.8

21.2

10.2

37.4

139.6 56

36.8

20.8

13.6

50

4

8.8 3.2

31 18.2

4.4

10.8

6.4

41.2

0

6.8

7.6 11.2

5.2

28

3.6

9.6 4.8

2.8

3.2

8 0

9.2

2

4.8

0.8

7.6 3.6

4.8

8.4

0.8

3.2 0.8

37.6

39.2

79.6 202.6

135

469.2

योग .. 131.6

सेन्टर का नाम. चॉदौन

1

22 चॉदोन

2

13.2 भेरापुर

3

2.8 धारपुरा

4

3.2 धुंआवाड़ी

5

12.4 करपा

6

निभौरा

20.8 7

2 कुडारी

8

11.6 महगंवा

5.6 9

बाम्हनवाडा

10

7.2 खैरीकिशोर

100.8

योग सेन्टर का नाम.- उमरधा

7.2 1

उमरधा

तिंसरी

2

5.4 3

7 गाडरवाराखुर्द

4

सलैया किशोर

0 5

21.8 पुरैना कला

6

8 जुनावानी

59.2 30.8

6.4

35.2

16

64.4 3.2

7.6

1.6

2

5.2

0

15.6

47.6 19.6

66.4 25.2

20.4

0

0

2

68.4

13.2

43.6

22 12

4.4

0.8

20.8 12.8

184.4

78.4

363.6

45.6 26.8

11.6

57 31.6

20

21.6

0

14.6

4.4

0

4.4 30.8

11.6

64.2

4.8

5.2

18 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 7

16.8 समनापुर

बनवारी

4 8

9

2 बुदनी

10

2 गड़रौली

योग .. 74.2 सेन्टर का नाम.- इमलिया

1

इमलिया

18 2

बेदर

0 3

8 राजापिपरिया

4

मलकजरा

0 5

मठा

0 6

भाटपिपरिया

2.4 7

टांटरा

0 8

0 महरागांव

9

0 मुआर

योग 28.4 सेन्टर का नाम.- कन्हवार

1

रजोला

27.6 2

18.8 सिंगोड़ी

3

1.6 नयागांव

4

0 रामपुर

5

0 महलवाडा

6

4 बकांज

7

पोसेरा

7.2 8

12.8 बांसखेड़ा

9

0 शोभापुर

10

5.2 कन्हवार

11

सिरपन

21.6 12

4.4 डुंगरिया

13

खेरुआ

2.8 14

2 इटुआ

15

0.8 पड़करा

देवरी

14.8 16

17

0 उदयपुरा

18

15.2 पुनोर

19

0 सोजनी

20

0 सेमरीतला

माथनी

21

0 22

0 शिवनी

23

0 खापरखेड़ा

24

शंखनी

0

138.8

योग .

3933 (6)

(5)

(7)

30 11.2

2

2

6

0

0

4.8

6.8

0

4.4 2.4

133.8

50

258 36

78

24

0

6.8

6.8

29.6

0

21.6

28 28

0

0

3.2

3.2

20 10

7.6

2.4

0

2.4 3.2

4.8

1.6

4

0

4

115.2

33.2

176.8

56 16.8

11.6

44 7.2

18

0

1.6

3.2

0

1.6 1.6

0

1.6

1.6 0

0

4

20 7.2

5.6

0

0

12.8 2.4

0.8

3.2

4

18.8 9.6

48 15.2

11.2

3.2

21.2 13.6

2

7.2

12 0

0

2 0

0

0.8 25.2

21.6

61.6

2.4

14

16.4 17.6

11.2

44 14.4

1.6

16

3.2

0

3.2

0

20 20

4

5.6 1.6

0

2.4 2.4

1.6

0

1.6

420.00 173.6

107.6 3934

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. ई- 4197- दो- 2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 24 मई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 30 मई से 10 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. सी - 8786-दो-2-16-2011.- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2011 तक दो दिवस ( दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश अवधि) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. सी- 8104-दो-2-25-2011.- श्री आर. के. गोस्वामी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी- 4628 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई से 4 जून 2011 तक तेरह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 7 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. सी- 8106- दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी-4640 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 6 से 17 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. सी-8112 -दो-3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 10 से 15 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. सी- 8277-दो - 3-14-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं .

क्र. सी- 8279-दो-2-20-2005 .- श्री डी. के. पालीवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. सी- 8281 -दो- 2-22-2008.- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. सी--8789-दो- 2-5-2011.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 20 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

3935 प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

क्र. सी--8791-दो-2-26-2002.-श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. सी- 8793 -दो- 2-37-2007.-श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 11 जुलाई से 30 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्यावन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-8795 - दो-2-27-2011.- श्री जे . पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी . माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

3936

क्र. C-8797-दो -3-65-2002 .- श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. सी-8799-दो-2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी -5819 दिनांक 13 जुलाई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 जून 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8801-दो- 2-60-06.- श्री एच. यू. अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 6 फरवरी 2008 से दिनांक 5 फरवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8803- दो- 2-125-06 .- श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8812-दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री प्रवीण शाह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड , इंदौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2011

में से 150 दिवस ( एक सौ पचास दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897- इक्कीस - ब( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना- पत्रक

1. श्री प्रवीण शाह , सेवानिवृत्त : 3-11-1979 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, का नियुक्तिदिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-6-2011 3. नियुक्ति दिनांक 3-11-1979 से दिनांक 9-3-1987 तक : 7 वर्ष 3 माह कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 24 वर्ष 3 माह कुल सेवा अवधि.

: 7×15=105 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24-12 × 15-180 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) . दिन.

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान : 135 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 150दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को शेष अर्जित अवकाश 229 दिन) .

भाग 1 ]

3937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2011

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

क्र. C-8814-दो- 3-65-2002.- श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 2 सितम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 8816-दो - 3-39-2005.- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 7 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 , 5 एवं 6 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. C - 8866-दो- 2-26-2005 .- श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 21 से 24 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए.एच.एस. पटेल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.एच.एस. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

संशोधन आदेश

क्र. 1339-गोपनीय- 2011 -दो- 15-36-99.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश अपने आदेश क्रमांक 66- गोपनीय- 2008 -दो- 15-36-99 , दिनांक 15 जनवरी 2008 जो कि श्री आर. के. पुरोहित , तत्कालीन श्रम न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) को श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड ) के पद पर नियुक्ति के संबंध से है , में सुधार करते हुए, उक्त आदेश की सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शित शब्दों " श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड ) में नियुक्ति की अवधि 7 जनवरी 1997 से 14 जून 2004 तक" को " श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक 7 जनवरी 1997 से " शब्दों से प्रतिस्थापित करता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. A- 2730-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-11-04.44.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-11-04.44.Ordinary.