Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 11 November 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-11-11.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011- कार्तिक 20, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 1-368-2011-5- एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, भाप्रसे ( 1975 ) महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी, लोक प्रशासन संस्थान का प्रभार भी सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-780- आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस. , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को दिनांक 1 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2011 तक छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अनुपम राजन , भाप्रसे , संचालक, महिला एवं बाल विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3939

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

3940

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-731 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस, सचिव , ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 31 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2011 एवं दिनांक 19 , 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सचिव , ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-817- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस , कलेक्टर , जिला छतरपुर को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन , की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[भाग 1 (4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे , कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. ई - 5-670 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस, सचिव, " कार्मिक ", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 से 5 नवम्बर 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , " कार्मिक" , मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. एफ- 3-4-2011-1-4. - राज्य शासन , एतद्वारा , नगरपालिका परिषद्, हरदा जिला हरदा के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 3 नवम्बर 2011 गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्र के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. पंत , उपसचिव.

भाग 1 ]

3941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 5-49-2009- उन्तीस-2 ..- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -

जिला क्रमांक (1)

नाम (2)

(3) 1

शिवपुरी श्रीमती अंजू गुप्ता

2 श्री राकेश शिवहरे

मुरैना 3 श्रीमती तरूणा सक्सेना

विदिशा 4 श्री संजय कुमार शर्मा

छतरपुर 2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 5-35-2009- उन्तीस - 2.- राज्य शासन , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर श्री रमाकांत दीक्षित को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, नरसिंहपुर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है .

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सुबोध रेगे , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 5-10-2011- उन्तीस-2 ..- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उप धारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -

जिला (3) क्रमांक (1)

नाम (2)

1

भिण्ड श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी

2

सिवनी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत

3

सतना श्रीमती पुष्पा शुक्ला

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 5-10-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उप धारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -

क्रमांक

(1)

जिला (3) नाम (2)

नीमच 1 श्रीमती माधुरी चौरसिया

2 श्रीमती शालिनी कटारे

शहडोल 3

शहडोल सुश्री नीम खरे

4 श्रीमती स्नेहलता तिवारी

सीधी 5 श्रीमती भारती सिंह

सीधी

शाजापुर 6 श्री नरेन्द्र कुमार रधुवर प्रसाद तिवारी

7

मंदसौर श्रीमती सुधा शर्मा

मंदसौर 8 श्री श्यामसुन्दर चौधरी

9

बुरहानपुर श्रीमती सुमित्रा हाथीवाला

10

मुरैना श्रीमती भारती गुप्ता

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि 3942

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. बिले , अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 10-3-2011-तेईस - यो.आ.सां. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-30-2011 - एक ( 1 ) , दिनांक 19 जुलाई 2011 के द्वारा श्री बाबूलाल जैन , उपाध्यक्ष , राज्य योजना आयोग को मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित करता है : - क्र. सुविधा का नाम

वेतन/सुविधाएं (1)

(2)

(3)

रु. 8000-00

वेतन (मासिक) 1

रु. 12000 = 00

2 सत्कार भत्ता ( मासिक)

रु. 700-00 प्रतिदिन 3 कार्यकाल की अवधि में दैनिक भत्ता.

4 आवास सुविधा

5 विद्युत व्यय ( मासिक )

निःशुल्क ( सुसज्जित आवास) अधिकतम 1000 यूनिट

अनिर्धारित

6 पानी पर व्यय

7 वाहन

एक

8 वाहन चालक

दो

350 लीटर प्रतिमाह 9 ईंधन (पेट्रोल/डीजल)

10 चिकित्सा सुविधा

निः शुल्क ( अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान) .

11 यात्रा सुविधा

एच.ओ.आर. दो व्यक्तियों के लिए रेल / वायुयान में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यान में यात्रा.

12 यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता.

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाके अधिकारियों के समान.

13 व्यक्तिगत स्टाफ

1. विशेष सहायक- एक

2. निज सचिव- एक

3. निज सहायक- एक

4. सहायक ग्रेड- 2- एक

5. सहायक ग्रेड- 3 - एक

6. जमादार - एक

(3)

(2)

(1)

7. भृत्य-चार

8. चौकीदार- एक

9. फर्राश- एक

दो गन मैन

14 गार्ड सुविधा

दो

15 दूरभाष

3. उपरोक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी तथा किसी अन्य के लिए पूर्व उदाहरण नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 4-2-2011-चौवन-2. वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 14 ( 2 ) ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यकाल तक निम्न व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

( 1 ) श्री आरिफ बेग

(2 ) श्री मोहम्मद गनी अंसारी

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 6-5-2011- अठारह 3.- राज्य शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 26 एफ 6-5- 2011-अठारह-3 , दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा गठित मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड में निम्नांकित विशेषज्ञ सदस्यों/सदस्यों को नामांकित करता है :-

1. श्री इंद्रजीत जैन, संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भोपाल.

2. श्री व्ही.एस. मित्तल , वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल 3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल

4. अध्यक्ष , नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

3943 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब( एक) -3600-011.- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

अनुक्रमांक

(1)

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4) न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

विशेष न्यायालय (3)

"41.

श्री धर्मेन्द्र सिंह,

शिवपुरी.".

शिवपुरी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3600-011 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 17th April 1998 , namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule , for serial number 41 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No. (1)

Name and designation of the Judge (2)

Special Court (3)

Local Area/ Session Division (4) "41 .

Shivpuri ." .

Shivpuri

Shri Dharmendra Singh , Additional Sessions Judge , Shivpuri .

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 49-2009- इक्कीस ब ( एक ) .- कुटुम्ब न्यायालय , अधिनियम , 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 49- 3944

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

2009 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 3 जून 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्: -

कुटुम्ब न्यायालय का नाम

(2)

मुख्यालय (3) अनुक्रमांक (1)

1

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा

(4)

राजगढ़ ( ब्यावरा )

कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ (ब्यावरा) .

2

होशंगाबाद कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद

कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगर पंचायत, राजगढ़ ( ब्यावरा ) तथा तहसील जीरापुर, खिलचीपुर एवं पचोर की सीमाएं.

कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो , सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका, होशंगाबाद की सीमाएं.

F. No. 17(E) 49-2009 -XXI - B ( 1 ) . In exrecise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984 ) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby , makes the following amendments in this department's Notificaton F. No. 17 (E) 49-2009 -XXI - B ( 1 ) , dated 3rd June 2011 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , for the Schedule , the following Schedule shall be substituted :- " SCHEDULE Name of Family Court (2)

Area to which the jurisdiction shall extend (4)

Head quarters

(3)

S.No. (1)

1

Rajgarh ( Bioara)

Family Court , Rajgarh (Bioara) .

2

Limits of nagar panchayat Rajarh (Bioara) and Tehsil Jeerapur , Khilchipur and pachor including Cantonment area if any.

Hoshangabad

Family Court , Hoshangabad

Limits of Municipality hoshangabad including Cantonment area if any.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश नायक , सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 50-4-2007- बीस - 3.- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 ( क्रमांक 23 सन् 1965 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ट ) के उपखण्ड ( एक ) ( तीन ) ( चार ) और ( छः ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है और उनके नाम " मध्यप्रदेश राजपत्र " में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित किये जाते हैं , अर्थात् : -

नाम (2)

स.क्र. (1)

व्यवसाय (3) 1

श्री राजेश तिवारी

प्राचार्य 2

प्राचार्य श्रीमती शशि मिश्रा

समिति का नाम (4)

सरस्वती विद्याविहार , हरदा

सरस्वती विद्या मंदिर, मोती नगर , सागर भाग 1 ]

3945

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(2)

(1)

3

श्री एल. जी . लोबो 4 डॉ. प्रेम छाबड़ा

5 श्री बैकुण्ठ साहू

6 श्री अरूण शुक्ला

7 डॉ. ममता सिंह

8 श्री सी. एल. सांकरिया 9 श्री श्रीकृष्ण शर्मा

10

श्री राजेश जोशी

11

श्री अरविन्द बण्डी

12 डॉ. विपिन बिहारी व्यौहार 13

श्री देवकीनंदन चौरसिया 14 डॉ. चिन्तामणी मालवीय 15 डॉ. प्रेम भारती

(3)

(4)

प्राचार्य

प्राचार्य

लेनार्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर लोकमान्य तिलक प्रशिक्षण महाविद्यालय , उज्जैन व्याख्याता

सरस्वती उ.मा. विद्यालय , बिजोली बैडन , सीधी व्याख्याता

लोकमान्य तिलक उ.मा.वि. , उज्जैन व्याख्याता

सरस्वती विद्या मंदिर , नई बस्ती, कटनी व्याख्याता

शासकीय उत्कृष्ठ विद्यालय, होशंगाबाद व्याख्याता

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भिण्ड व्याख्याता

सरस्वती विद्या मंदिर, खातीवाला टैंक , माणिकबाग, इन्दौर.

सदस्य

सिद्धि विनायक बाल कल्याण समिति , इन्दौर सदस्य

सरस्वती शिक्षा परिषद्, जबलपुर सदस्य

रामकृष्ण शिक्षण समिति , विदिशा विभागाध्यक्ष

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

सदस्य

राज्य कार्यकारिणी सर्व शिक्षा अभियान, भोपाल.

2. उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गीता मिश्रा, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 42 के अन्तर्गत करार - पत्र

क्रमांक- दस-भू-अर्जन- फा 543-16-अ- 82-2010-11-5749.- यह करार - पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर 2011 को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत कार्य करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो , उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे ) तथा द्वितीय पक्ष एस. जे. के. पॉवरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कम्पनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1445 , बज्रस प्रथम तल 28 वां मेन , 9 वां ब्लॉक जय नगर, पूर्व बैंगलोर 560069 , कर्नाटका स्थित है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी है , जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे ) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना का कार्यालय हनुमान चौक घरौला मोहल्ला वार्ड नं. 15 , शहडोल, पिनकोड 484001 में स्थित है.

चूंकि कम्पनी ने जिला शहडोल , तहसील सोहागपुर के ग्राम लालपुर, जनरल नं. 918 , पटवारी हल्का नं. 64 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, कंचनपुर में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नं. 15 हैं, कुल रकबा 2.497 है . ( जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्टः दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया 3946

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[ भाग 1 गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) प्रस्तावित 660 × 2 मेगावॉट के विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिए लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1984 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है ) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है.

और, चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करके उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम लालपुर जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है , के निर्माण तथा स्थापना के लिए प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अतः वे उक्त भूमि के अर्जन के लिए रजामंद हो गये हैं . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ - 12-06/2011 / सात-2 ए/21-09-2011 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है.

और, चूंकि, राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिए आपेक्षित है.

अतएव यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि : - 1.

भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति , मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगे . जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावे.

2.

कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े , वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/ जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह वे समय- समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रायोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी . कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा , यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिए हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. ऊपर के खण्ड ( 1 ) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरांत कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को , जो कि समय - समय पर निश्चित किये जाये , चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी , अर्थात्:-

1 .

कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा .

3. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

भाग 1 ]

3947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

4. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम तथा नगर ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

5. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ) .

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

13. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा .

14. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जायेगी.

17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

18. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.

19. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी.

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पूर्ण पालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा.

3948

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

अनुसूची

मे. एस.जे.के. पावरजेन हेतु मुख्य मार्ग से प्लांट साइट तक पहुंच मार्ग के लिए ग्राम लालपुर प.ह.नं. 64 , राजस्व निरीक्षक , मंडल कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा : -

ग्राम-लालपुर, तहसील- सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

श्रेणी खसरा क्रमांक

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

(1)

(2)

1 भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल , लालपुर 2 भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल, लालपुर 3 बाबूलाल आत्मज दुलारे पाल , लालपुर

4 छोटेलाल आत्मज गेंदवा पाल , लालपुर

5 राममिलन आत्मज गेंदवा पाल , लालपुर

6 बसंती पत्नि मनिराम पाल , लालपुर

7 बींदा आत्मज मुल्लेरम पाल , लालपुर

8 नरवद्या आत्मज कामोदा

भरत आत्मज बलदेव कोल , लालपुर.

9 शिवराम, रामगोपाल आत्मज बाजरु कोल , लालपुर 10 मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल, लालपुर 11 मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल , लालपुर 12 पार्वती पत्नि गनपतपाल कोल, लालपुर

13 बालचंद्र, मेघचंद्र आत्मज राम गोपाल , लालपुर 14 बाबूलाल आत्मज गनपत पाल, लालपुर

15 प्रीतम सिंह आत्मज पूरण सिंह , धनपुरी रोड, बुढ़ार कुल रकबा (हे. में. )

प्रस्तावित भूमि रकबा (हेक्टेयर में )

(6) (3)

(5)

(4)

ST

0.145

131

4.225

0.324

132

4.225

ST

OBC

0.081

2.339

135/1

1.66

0.048

OBC 136/1

OBC

2.86

0.146

221/2943/1

1.734

0.048

OBC 136/2

5.118

ST 145

0.303

0.02

ST 4.606

147

OBC

0.024

4.568

149

0.461

ST 197

2.229

0.153

ST 222

2.229

0.101

OBC 218/2

2.473

0.417

Gen.

219

3.642

220

3.771

0.064

OBC 0.405

0.162

Gen.

226

2.497

कुल रकबा

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमशः उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं .

साक्षीगण: -

हस्ता./-

1. ( एस. एन. शुक्ला ) संयुक्त कलेक्टर, शहडोल , मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

2. धर्मेन्द्र द्विवेदी पिता श्री आर.पी. द्विवेदी घरौला मोहल्ला, शहडोल, ( मध्यप्रदेश ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(नीरज दुबे )

कलेक्टर जिला शहडोल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग.

कृते- एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड

हस्ता./- (अनिल कुमार सक्सेना )

महाप्रबंधक, ( प्रोजेक्ट ) एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) .

3949 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र क्र. 8097- जि.भू-अर्जन-2011 .- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस.एल.एस. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग , गोरेगांव ( ईस्ट ) मुम्बई तहसील घन्सौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है , जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री विजय भैयाजी माथनकर, डॉयरेक्टर जो एस.एल.एल. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग , गोरेगांव ( ईस्ट ) मुम्बई में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरेला, दुर्जनपुर, डोभी , पनारझिर, प. ह. नं. क्रमशः 9, 8 , 8 , 8 तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 09 कुल रकबा 37.52 हेक्टर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट -1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरेला, दुर्जनपुर , डोभी , पनारझिर

सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर अर्जनीय क्षेत्रफल

अनु.क्र.

(हे. में)

एवं जाति

(4)

(5)

(3)

(1)

नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम (2)

1. ग्राम- बरेला प.ह.न. 9 रा.नि.मं. कहानी तह. जिला सिवनी :

0.50

159

1 सुन्दर, बुदधा, सुकरत मुन्नी पिता भैयालाल हिरिया , ध. प. स्व. भैयालाल बैगा नि. ग्राम. भूमि.

2.39

185

2 चौधरी , रमनसिंग , दशोदा, देवकी, रम्मा पिता सिया जबरसिंग गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

155 0.80

3 ग्राम पंचायत , बरेला

योग . 3.69

2. दुर्जनपुर, प.ह.नं. 8 , रा.नि.मं. कहानी, तहसील घन्सौर, जिला सिवनी :

0.41

4

133

श्रीमती धर्माबाई, ध.प. स्व. गेंदलाल चोखेलाल भूराबाई पिता गेंदलाल , सुग्गाबाई, ध.प.स्व. नोखेलाल अमियाबाई पिता नोखेलाल राजेश पिता चम्मा गाँड भूमिस्वामी

योग .. 0.41 [भाग 1 3950

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

3. ग्राम-डोभी प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर जिला सिवनी :

201

2.86

5 डिमारी पिता तिलकसिंग गौंड नि. ग्राम भूमि

1.51

6

211

श्रीमति पारवती बाई ध.प.स्व. बखतलाल खेमसिंग , इमरत रामसिंग , पिता वखतलाल गौंड निवासी जम्होडी खुर्द भूमिस्वामी.

215

2.83

7 भददी पिता बौरा बैगा नि. ग्रा. भूमि

218

1.72

8 धूरी , दादूलाल , गोविन्द, गोपाल पिता बसोरी श्रीमति सियाबाई ध. प. बसोरी बैगा निवासी बरेला भूमिस्वामी.

योग .. 8.92

4. ग्राम- पनारझिर, प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर :

24.50

158

9 श्री रामचन्द्र जी, श्री लक्ष्मण , जानकीजी मंदिर गोरखपुर प्रबंधक, कलेक्टर, सिवनी.

योग .. 24.50

महायोग 37.52

2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक 2504-1820-2011 -सात-2ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू- अर्जन की शर्त का अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि: -

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

3951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

( ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम दुर्जनपुर, डोभी, बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, सिवनी के ग्राम दुर्जनपुर, डोभी , बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 36.73 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 .

अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9 . भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत्) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

3952

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्रमांक -2 की ओर से श्री विजय भैयाजी माथनकर , डॉयरेक्टर, एस.एल.एस , एनर्जी प्रावईवेट लिमिटेड मुम्बई, द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्रमांक -1 साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (अजीत कुमार ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला- सिवनी ( म. प्र. ) .

हस्ता./- नाम : (जितेन्द्र गोस्वामी ) पता : S/o श्री वीरेन्द्र गिरी गोस्वामी ग्राम पो. बरेला थाना . तह. घंसौर

साक्षी क्र. -2

हस्ता./- नाम : ( होमनलाल गोठिया ) पता : S/o श्री प्रीतमलाल गोठिया ग्रा. दुर्जनपुर घंसौर जिला सिवनी.

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (विजय भैयाजी माथनकर ) डायरेक्टर, एस.एल.एस. एनर्जी प्रा. लिमि. ( मुम्बई ) जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

3953 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 8098 - जि. भू-अर्जन- 2011.- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, जिनका स्थाई पता : स्नेहलता, 6-3-871 , ग्रीन लैंड रोड, बेगमपेठ, हैदराबाद -16 ( आं.प्र. ) एवं हाल मुकाम ( पता) डी-5 , राजुल पैराडाईज , मंडला रोड, तिलहरी , जबलपुर ( म. प्र. ) है तहसील घंसौर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है, जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री गुडरू साम्बासिवा राव ( जनरल मैनेजर ) जो एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, तहसील घंसौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं के मध्य आज दिनांक 19 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरौदामाल , हूड़माल , कुर्मीठल. प. ह. नं. 13 एवं ग्राम बरौदा रैय्यत , पारा प.ह.नं. 12, रा.नि.मं. कहानी , तहसील घंसौर जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 49 क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल , हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा ( ग्रामवार सूची निम्नानुसार )

सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर

नाम भूमि स्वामी एवं जाति

अनु.क्र.

कुल अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे . में )

(5) (2)

(4)

(1)

(3)

1. ग्राम- बरौदामाल , प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )

1.34

9

1 बैसाखु, पिता बीरसिंह गौड़

कुंआ पक्का 1 , आम 1 , तेंदू 1 , पीपल 1 , सीताफल 1 , पलाश 8 , बेर 2 .

आम-2

12

6.74

2 संतराम आत्मज सुमरन , बैगा

4.41

14

3 पतीराम , रामसिंह , सुखराम , आत्मज कोमल , बैगा

1.82

15/1

4

आम वृक्ष -1 रविशंकर, आत्मज मानकलाल , बैगा

1.64

15/2

5 रामदीन, आत्मज ईमरत , बैगा

0.80

15/3

6 रामदीन, आत्मज ईमरत , बैगा

16

1.48

ग्यारसी बाई ध . प. स्व. चौखेलाल

7 बसोरी नंदकिशोर, चन्द्रकला, लक्ष्मी , ममता, सुनीता, सुशीला सभी के पिता चौखेलाल, चंन्द्रकला, ध . प . स्व. किशोरी , संजय, संगो, संध्या, पूजा ( ना.बा. ) सभी के पिता किशोरी पा. मां. चन्द्रकला बैगा.

0.95

42

8 अजय पिता भारत सिंह , बैगा 3954

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(2)

(1)

9 अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा

10 अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा

(4)

(5)

(3)

62

0.18

0.20

72

19.56

कुल

2. ग्राम- हूडमाल , प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )

5 1 जयलाल, आत्मज तारसिंह गौंड

9 2 ताराचंद, आत्मज बारेलाल गौंड

3 नत्थू आत्मज हिम्मत गौंड

4 जगदीश, आत्मज सिम्मूलाल गौंड

5 मूलचंद, मनीराम , धनीराम, आत्मज मुरारी गौंड 6 दामोदर सिंह , आत्मज रामसिंह गौंड 7 जगदीश आत्मज सिम्मूलाल गौंड

8 तखतसिंह, गुलाबसिंह, डालसिंह , भागवती बाई, शांतिबाई आत्मज गिरानी गौंड.

9 ग्यारसीबाई धर्मपत्नी स्व. चौखेलाल, बसौरी, नंदकिशोर, चंद्रकला, लक्ष्मी, ममता, सुनीता, सुशीला, सभी के पिता चौखेलाल , चंद्रकला धर्मपत्नी स्व. किशोरी, संजय, संध्या, पूजा (ना.बा. ) पिता किशोरी पा. मां. चंद्रकला बैगा.

2.83

1.24

कुंआ पक्का-1 1.30

35/1

कुंआ पक्का-1 , बबूल -1 0.05

35/2

पलाश-1

0.70

35/3

0.90

35/4

बबूल-2

0.85

35/5

1.33

40

महुआ-1 , पलाश -1

बबूल-3 .

48

4.78

बबूल -3 , बेर -1 कुल 13.98

3. ग्राम- कुर्मीठेल, प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी , तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )

3 1 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड

4 2 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड

5 3 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड

7 4 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड

5

8 सीताराम आत्मज मचलू, विजय बिन्दु आत्मज भुन्नी बैगा

6 नंदलाल आत्मज रतन बैगा

5.44

0.52

0.17

0.36

0.27

10

0.79 कुल 7.55

4. ग्राम- बरौदा रैय्यत, प.ह.न. 12 , रा.नि.मं. कहानी , तह. घंसौर , जिला सिवनी ( म. प्र. )

1 वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान 2 कोकलाल, भीमसेन, अर्जुन , काशीराम , शिववती पिता धीरसिंह, रामकली , श्यामकली पिता परसू, जाति गौंड.

4/2

0.80

5.44

5/1

महुआ वृक्ष -5 , बबूल -2 , बिरसिग -1 , भाग 1 ]

3955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

3 दमोदर सिंह पिता राम सिंह, गौंड 4 जयलाल पिता तारसिंह, गौंड

5 मनोज कुमार पिता विनोद प्रसाद, परधान 6 वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान 7 बसंतलाल पिता चिल्ला गौंड

8 एतन सिंह पिता बसनलाल , जाति गौंड 9 गजेन्द्र पिता शालीराम , गौंड

10 गेंदलाल पिता रामा, गौंड

11 छब्बीलाल पिता रामा गौंड

12 बहादूर, मोहनलाल , सोहदर , सुबरलाल, मुन्नालाल पिता भुन्दुलाल, मीराबाई वि. भुन्दुलाल, गौंड.

13 ब्रम्हा पिता रामा , गाँड

14 बरातीलाल पिता रामा, गौंड

15 सोमती पिता विष्णु गौंड

16 बरातीलाल पिता रामा गौंड

17 केशोबाई वि. रामा गौंड

(5)

(3)

(4)

3.20

5/2

5.29

6/1

0.92

6/2

0.80

7/2

38/1

1.17

बेर-4, पलाश-25 38/9

0.40

39

1.10

बेर-4 , पाकर -1 , पलाश-3 पलाश -17 , पाकर -1 , गुंजा-1 1.00

40/1

कुंआ पुराना जीर्ण सार्वजनिक-1 , छींद वृक्ष-1 .

1.06

40/2

ट्यूबवेल -1 , कंजई-1 , जमुन -1 , खैर -1 2.02

40/3

महुआ-1 , बबूल-2 40/4

1.36

बबूल -3 , बेर -5 , साज -1 , सिरसौर -1 , पलाश -2 , 40/5

0.44

40/6

0.44

बूबल -1 , बेर -1 0.11

40/7

0.70

40/8

कुंआ पक्का-1

कुल 26.25

5. ग्राम- पारा , प.ह.न. 12 , रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )

1 अंचन पिता तिलई गौंड

2 जयलाल पिता तारसिंह गौंड

3 जयलाल पिता तारसिंह गौंड

4 जयलाल पिता तारसिंह गौंड

5 सन्नी, शेखू, सनियाबाई पिता कंचन गौंड 6 जयलाल पिता तारसिंह गौड

7 बुद्धसेन पिता तिलई गौंड

181/1

3.33

1.35

181/2

1.14

182

183

2.33

185

2.30

188

0.49

191

4.51

15.45

कुल 3956

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित सरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा.

1 बरौदामाल

10

19.56

13.98

09

2 हूडमाल

07.55

06

3 कुर्मीठेल

26.25

4 बरौदा रैय्यत

17

5 पारा

महायोग

07 15.45 49 82.79 हे. ( 204.57 एकड़ )

2. राज्य शासन के नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-60-95-7-9 , दिनांक 19-2-1996 के निर्देशानुसार भू- अर्जन की शर्त का इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी के राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित किया है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया गयाहै .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि: -

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) एस . ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम बरौदामाल, हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर , जिला सिवनी के ग्राम बरौदामाल, हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा .

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

3957

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था से जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 . अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय , बन्धक, दान , पट्टा या अन्यथा अन्तरण समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से करने के सिवाय करने की हकदार न होगी ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा , आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी , इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि की उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

3958

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही हो तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जावेगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया गया जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया गया है.

(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री गुडरू साम्बासिवा राव जनरल मैनेजर एस. ई . डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

नाम : ( संतराम कनेरिया ) सरपंच

पक्ष क्रमांक -1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (अजीत कुमार ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला- सिवनी ( म . प्र. ) .

पता : बरौदामाल घंसौर सिवनी.

साक्षी क्र.- 2

हस्ता./-

नाम : ( कमल सिंह यादव ) पता : पो.मु. बरौदामाल जिला सिवनी.

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- ( गुडरू साम्बासिवा राव ) जनरल मैनेजर एस. ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद ( आ. प्र. ) कार्यालय 5 - डी, राजुल पैराडाईज तिलहरी , मंडला रोड, जबलपुर ( म. प्र. )

मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 01-10-2011 - एक- 1534.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक बी-1-84- 2011-2- एक, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के अनुपालन में श्रीमती मलिका निगम नागर , आर. आर. 2002 को उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 1 नवम्बर 2011 को अपराह्न में आयोग से भारमुक्त किया जाता है.

हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश , राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

भाग 1 ]

3959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3 - अ 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 4 की की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सीहोर

6.669 रेहटी मट्ठागांव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आंवश्यकता है- मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ 82-09--10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

1.296 रेहटी

सीहोर

पथौड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.

मरदानपुर वितरण की ग्राम पथौड़ा 21 माईनर 630 मी. मी. नहर निर्माण.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर विवरण की ग्राम पथौडा 21- माईनर 630 मी. नहर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है .

3960

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

सीहोर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1 - अ 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सीहोर

सतपोन

3.701 श्यामपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ/ भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 2 - अ 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(3)

(2)

(1)

पाटन

(4) 2.450 सीहोर श्यामपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतपोन जलाशय की नहर निर्माण .

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ./ भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 4946 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 14-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) रतलाम जावरा

मोरिया

0.290

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मोरिया तालाब के बांध एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम .

मुख्य नहर से प्रभावित छूटे सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1 - अ 82 - वर्ष 2011-12 - पत्र क्र. 70- भू- अर्जन - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

2.634

दहलवाडा

नरसिंहपुर गाडरवारा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नरसिंहपुर.

कान्हरगांव- महंगवा, कला- आडेगांव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजीवसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3962

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर , दिनांक 14 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्र. क्र 2 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - तहसील

भूमि का विवरण ग्राम का नाम

जिला

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)

17.40

छोटाईटारा

जोबट

अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , अलीराजपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

भू- अर्जन प्र. क्र 3 - अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

अगोनी

20.25 अलीराजपुर जोबट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य .

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , अलीराजपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र 4 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]

3963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

4.26

टेमाची

जोबट

अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य.

कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, अलीराजपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(1)

(4)

(3)

मण्डला

इटका

0.165 नैनपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छिंदवाड़ा-नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु .

कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 3964

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

मण्डला मण्डला

0.339

समनापुर ह.नं. 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

मण्डला

1.046 नैनपुर चिरईडोंगरी माल ह. नं. 35

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर- मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)

(4) (2)

(3)

मण्डला

0.067 नैनपुर पीपरदौन ह. नं. 34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे , नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) मण्डला मण्डला

बम्हनी

0.264

ह. नं. 05

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम एवं

प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

मण्डला मण्डला

ठरका

0.123

प. ह. नं. 07

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू. म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि क नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

मण्डला मण्डला

0.119

लिमरूआ ह. नं . 08

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर- मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

3966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.741 मण्डला मण्डला

नांदिया ह. नं. 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(4)

ग्राम एवं प.ह.नं. (3)

मण्डला

मण्डला

पेटेगांव

0.196

ह. नं. 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.98 मण्डला मण्डला पौंड़ी ( महाराजपुर) ह. नं. 17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

3967

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) मण्डला मण्डला

3.708

महाराजपुर ह. नं. 18

अनुसूची

का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.

द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रबल सिपाहा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र.- दस - भू- अर्जन- फा. 543- प्र. क्र. 16 -अ-82-2010-11-5833.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

2.497 सोहागपुर

शहडोल

लालपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

एस.जे. के. पावरजेन लिमिटेड के पहुंच मार्ग हेतु.

महाप्रबंधक ( प्रोजेक्ट ) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3968

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र. 3042 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2)

(3)

24.86 सीधी

अमझर

मझौली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गजरी बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग -1 , सीधी जिला शीधी (म. प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 1 - अ- 82 - वर्ष 11-12-7832 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4)

28.772 भैसदेही गुदगांव

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चिल्कापुर जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

3969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 2 - अ - 82 - वर्ष 11-12-7829.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) भैसदेही

0.986

गुदगांव

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है. (2)

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 11-12-7830.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.437 भैसदेही

बैतूल

चिल्कापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है . (2)

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3970

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 11-12-7831.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

धोन्डी

भैसदेही

1.134 बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.

चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 5 अ - 82 - वर्ष 11-12-7827. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

27.061 भैसदेही

सरई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 6 अ - 82 - वर्ष 11-12-7828.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 3971 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

(6)

2.657

भैसदेही

बैतूल

कौड़ी

कौड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3)

का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

भूमि

( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 8 - अ 82-07-08- भू. अ. अ. जबलपुर . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हैक्टर में )

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

0.06

जबलपुर जबलपुर

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

धनपुरी प.ह.नं. 58 न. ब. 373

मेहगांव टोला जलाशय के आर.बी.सी. के . डूडी माइनर के निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 3452- भू.अ.अ. - 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3972

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) जबेरा

दमोह

2.90

बम्होरी सिंगौरगढ़

1.78

मुड़ेरी

काँटी

5.66

4.49

बिछिया

योग

14.83

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेब्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

दमोह- जबलपुर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत जबेरा बायपास निर्माण हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2010-11-2114.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/

खसरा

नगर/ग्राम

नम्बर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हैकटर में )

तालुका

(2)

(5)

(4) नरवर

1259

(3) सुनारी

(1) शिवपुरी

1277

1278/1

1278/2

1279/1

1279/2

1283

1284

1314

2648

2651

कुल रकबा :

(6)

(7)

0.16

0.24

0.35

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी .

सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.

0.16

0.28

0.02

0.56

0.03

0.05

0.32

0.09

2.26

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. 34- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर हस्तिनापुर

1.24 योग . 1.24

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम (6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीचक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम हस्तिनापुर की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 35- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर चक महरोली

2.88 योग . 2.88

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीचक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम चक महरोली की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3974

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. 36- अ -82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) आरौली

3.90 योग .. 3.90

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम आरौली की भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 37- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) डबका

3.75 योग .. 3.75

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम डबका की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 38 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) सोनी

2.35 योग .. 2.35

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण ग्राम सोनी की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

3975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. 39-अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) ग्वालियर ग्वालियर

(3) हीरी

2.94 योग .. 2.94

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरी की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 40- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) ग्वालियर ग्वालियर सिहारा

(4) 5.161 योग ..5.161

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सिहारा की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 41 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3) उटीला

ग्वालियर ग्वालियर

12.907 योग .. 12.907

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम उटीला की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. 43- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर भटपुरासानी

3.13 योग .. 3.13 धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2, ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम भटपुरासानी की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 44- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) ग्वालियर ग्वालियर मानपुरा (3)

2.95 2.95

योग .

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

प. क्र. 1733 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]

3977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

रीवा

(2) त्योंथर

(4) 0.364

हहोतीपुर्वा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1735 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) बांस

(4) 0.369 (2) त्योंथर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन . बाणसागर परियोजना के प. क्र. 1737 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) रीवा

(2) त्योंथर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.062

(3) रजहा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

3978

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 प. क्र. 1739- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

(1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) परसधा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.638

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1741 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) कैथा

(4) 2.417 (2) त्योंथर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1743- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]

3979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा त्योंथर सोनवर्षा

1.476

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

प. क्र. 1745 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) खाम्हा

(4) 1.854

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

प. क्र. 1747 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2) त्योंथर

(3) डीह

(1) रीवा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.292

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र . 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

3980

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. 1749 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) त्योंथर

(4) 2.988

(3) बुदामा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र . 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1751 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) गीधा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.666

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

क्र. 1753- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]

3981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2) (3)

रीवा त्योंथर

(4) 4.887

पड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

क्र. 1755 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) रीवा त्योंथर

(3) अंतरैला

(4) 1.548

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1757- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) रीवा

(2) त्योंथर

(4) 2.430

कोनी खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

3982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 क्र. 1759- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) त्योंथर

(4) 0.720

(3) टेढ़खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1761 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

(1) रीवा

(2) त्योंथर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 6.111

(3) बड़ागांव

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1763 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, भाग 1 ]

3983

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: --

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा

(2) त्योंथर

(4) 0.183

(3) शिवपुरवा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र.- भू- अर्जन-(अ -82 ) 2011-12-3245.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी

(4) 2.40

(3) मिड़ली रै. प.ह.नं. 186

(2) डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग

2.40 0.00 2.40

योग . शासकीय भूमि कुल योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

(6) नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3246.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 3984

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) डिण्डौरी

2.40 डिण्डौरी रा. नि. म.

2.40 बजाग

पड़रिया डोंगरी , प.ह.नं. 181 योग .. शासकीय भूमि 0.00 कुल योग .. 2.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3247.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) डिण्डौरी

(4) 1.87

बजाग रै. प.ह.नं. 183

डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग

1.87 2.80

4.67

योग . शासकीय भूमि कुल योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-3248.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]

3985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

1.58 डिण्डौरी

आमाडोंगरी

डिण्डौरी रा. नि. म.

बजाग

1.58 0.00

प.ह.नं. 179 योग .. शासकीय भूमि

1.58

कुल योग ..

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

नीमटोला डायवर्सन योजना नहर कार्य हेतु.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3249.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(3)

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) (1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी रा. नि. म.

बजाग

0.00

4.19 4.19 4.19

बिजौरा माल प.ह.नं. 185 योग .. शासकीय भूमि कुल योग .

(

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-3250.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

(4) 0.50

(3) सिंहपुर

रा. नि. म. बजाग

0.50 0.00 0.50

प.ह.नं. 178 योग . शासकीय भूमि कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

की नहर कार्य हेतु. नीमटोला डायवर्सन योजना (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

3986

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 क्र.- भू- अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-3251.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संब -धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः- जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) डिण्डौरी

3.50

खुड़िया रै. प.ह.नं. 96

डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर

3.50 0.00 3.50

योग . शासकीय भूमि कुल योग ..

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-( अ-- 82 ) 2011-12-3252.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संब - धित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) डिण्डौरी

24.85 डिण्डौरी रा. नि. म. सक्का

24.85 1.00 25.85

बरगा प.ह.नं. 75 योग . शासकीय भूमि कुल योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

बरगा जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं बॉयी तट नहर कार्य.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12-3253 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]

3987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) डिण्डौरी

3.20 डिण्डौरी रा. नि. म.

मुरता रै. प.ह.नं. 105

अमरपुर

3.20 0.00 3.20

योग शासकीय भूमि कुल योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मुरता जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-3254.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) डिण्डौरी

(4) 37.20 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर

37.20 1.60 38.80

डूण्डी सरई प.ह.नं. 104 योग .. शासकीय भूमि कुल योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

(6) मुरता जलाशय शीर्ष कार्य, दांयी एवं बॉयी तट नहर कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-3255.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1) डिण्डौरी

(4) 2.00 डिण्डौरी रा. नि. म.

(3) फड़की मा. प.ह.नं. 37 योग .

शाहपुर

2.00 0.00 2.00

शासकीय भूमि कुल योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) रकरिया जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3988

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 क्र.- भू-अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3256.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1) डिण्डौरी

3.00 डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर

3.00 0.00 3.00

(3) बरगई प.ह.नं. 37 योग . शासकीय भूमि कुल योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6) रकरिया जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन (अ-82 ) 2011-12-3257. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(3)

(1) डिण्डौरी

रकरिया

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) 5.00 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर

5.00 0.00 5.00

प.ह.नं. 38 योग .. शासकीय भूमि कुल योग

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) रकरिया जलाशय दाँयी तट नहर कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-3258. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी

(4) 1.90 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. नेवसा

(3) पोड़ीमा. प.ह.नं. 53 योग .. शासकीय भूमि

1.90 0.00 1.90

कुल योग

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) गुमरा जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 04- अ-82-06-07-( भू.अ.अ.)-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील - कुण्डम

( ग) ग्राम- पिटकुही खुर्द, प. ह. नं. 65

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे . में ) (1)

(2)

58

1.10

61

0.10

0.12

60

योग : 1.32

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पिटकुही खुर्द जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07- अ- 82-06-07-( भू.अ.अ.) -92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- कुण्डम

(ग ) ग्राम- पिपरिया प. ह. नं. 21/78

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

0.02

71

72

0.05

0.01

75

0.10

79

74

0.06

0.10

76

70

0.02

0.08

77

0.04

80

0.05

81

82

0.14

0.05

83

0.07

146/1

0.03

146/2

0.17

147

157

0.13

903

0.02

योग : 1.14

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम - पिपरिया.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08 - अ- 82-06-07-( भू.अ.अ.)-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील - कुण्डम

(ग) ग्राम- साताबेली, प. ह . नं. 20/77 3990

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

665

0.15

661

0.02

669

0.20

670

0.04

682

0.03

659

0.22

0.03

640

641

0.10

643

0.02

639

0.03

689

0.08

690

0.05

691

0.18

695

0.03

0.22

698

708

0.04

योग : 1.41

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम - साताबेली.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09- अ- 82-06-07- ( भू.अ.अ. ) -92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील - कुण्डम

(ग ) ग्राम - हर्राटीकुर, प. ह. नं. 21/78

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

554

0.08

577/696

0.02

(2)

(1)

577

0.10

0.11

579

0.02

580

0.04

581

583

0.09

0.04

450

585

0.14

0.05

584

554

0.02

0.07

449

447

0.05

206

0.03

205

0.08

207

0.22

0.10

208

0.10

218

221

0.14

0.10

225

0.03

226

0.07

223

0.06

155

0.15

241

0.12

117

0.42

133

122

0.19

0.07

119

0.02

240

0.05

232

0.17

156

0.10

144

121

004

141

0.03

0.02

142

0.05

145

0.05

146

0.02

116

120

0.02

0.02

448

योग : 3.30 भाग 1 ]

3991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिरौली जलाशय के नहर हेतु. ग्राम हर्राटीकुर.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

जबलपुर , दिनांक 24 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 15 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पनागर

(ग ) ग्राम- पोरूवा, प. ह. नं. 8 न. बं. 298 ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( 0.32 हेक्टेयर में निर्मित ) खसरा नं . (1) 64

रकबा ( हे . में ) (2) ट्यूबवेल 0.32 में निर्मित

योग : 0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मदना वितरण नहर की माइनर एम -5 नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , रा . अ. बा. लो. सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है .

जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 3 - अ-82-08-09- भू.अ.अ.इकाई क्र . 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम- पडुआ, प. ह. नं. 29/34, नं. ब. 271 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में)

(2) 0.11

(1) 173

योग : 0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- शहपुरा वितरण नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, रा. अ . बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) - 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील-कुण्डम

(ग) ग्राम- देवरी , प. ह. नं. 61/8

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.92 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

0.34

91

109

0.161

112

0.052

108

0.03

107

0.161

115

0.185

0.12

148

0.048

155

154

0.093

153

0.12

117

0.004

151

0.125

147

0.15 3992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

256

0.053

168

0.004

175

0.004

146

0.13

145

0.165

221

0.04

252

0.13

264

0.23

292

0.085

297

0.215

298

0.275

योग 2.92

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4- अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ.) 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- कुण्डम

(ग) ग्राम-डोली , प. ह. नं. 61/8

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा ( हे . में) (1)

(2)

142

0.056

140

0.117

138

0.105

137

0.278

135

0.125

133

0.169

योग : 0.85

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5- अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

( ख) तहसील- कुण्डम

(ग) ग्राम- देवरी , प. ह. नं. 61/8

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.04

339

338

0.04

565

0.04

0.045

336

0.06

429

0.08

367

352

0.17

539

0.004

0.125

372

0.10

349

371

0.04

391

0.052

0.10

359

544

0.185

551

0.175

0.265

358

356

0.205

541

0.04

0.165

355

350

0.04

345

0.125

0.004

353

0.065

192

0.135

348

343

0.07 भाग 1 ]

3993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

344

0.07

447

0.08

448

0.0

455

0.08

422

0.08

520

0.012

527

0.016

526

0.04

543

0.008

528

0.012

529

0.025

530

0.008

0.033

531

566

0.053

567

0.045

540

0.02

550

0.155

550/5

0.105

योग 3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ.)- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील - कुण्डम

(ग ) ग्राम- जमौड़ी, प. ह. नं. 61/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

0.12

462

(2)

(1)

0.18

460

458

0.07

456

0.08

457

0.10

0.045

481

0.08

478

430

0.004

428

0.160

489

0.08

425

0.09

268

0.055

0.030

265

0.04

270

272

0.121

282

0.012

0.14

247

0.105

244

242

0.08

243/1

0.03

243/2

243/3

243/4

0.015

385

288/3

0.161

288/1

288/2

0.03

286

0.165

292

296/1

0.081

296/2

293

0.03

0.15

129

134

0.10

133

0.036

योग : 2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3994

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 4988 - भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 8-अ- 82-2008-09 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील- रतलाम

(ग) नगर/ग्राम- बिरमावल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 02.020 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

1934

0.075

1935

0.060

1936/2

0.075

1936/4

0.075

1936/8

0.075

1938/1

0.075

1938/2

0.075

1939/2

0.075

1940/1

0.015

1940/2

0.060

0.060

1941/1

1950/6

0.075

0.075

1950/7

1965

0.075

1969

0.030

2001

0.075

2015/30

0.110

2015/31

0.030

2015/32

0.110

2015/36

0.030

2015/44

0.030

2015/45

0.075

(2)

(1)

0.075

2015/53

2015/65

0.110

0.400

2291

योग : 2.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कुण्डाल तालाब योजनान्तर्गत तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 1198 - भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र.- 1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- भाबरा

(ग) ग्राम - बरझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.15 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

400

पेकी 0.02

436/1

पेकी 0.14

पेकी 0.03

402/4

पेकी 0.02

434/2

402/3

पेकी 0.02

434/1

पेकी 0.03

403

पेकी 0.07

404

पेकी 0.05 भाग 1 ]

3995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

405

पेकी 0.04

406

पेकी 0.01

437

पेकी 0.13

408/1

पेकी 0.25

438

पेकी 0.04

439

पेकी 0.04

441

पेकी 0.15

494

पेकी 0.25

503

पेकी 0.39

505

पेकी 0.08

491

पेकी 0.20

492

पेकी 0.03

507

पेकी 0.04

550

पेकी 0.12

योग : 2.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- सामला कुण्ड तालाब योजना से सिंचाई हेतु नहर कार्य से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 15355- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बिलोड़ा तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- जीरापुर

(ग) ग्राम- लक्ष्मीपुरा, खेड़ी एवं लिम्बोदा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.635 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

ग्राम-लक्ष्मीपुरा , क्षेत्रफल 5.133 हेक्टेयर

0.720

154/2

0.173

93, 95/1

154/4/2/1

0.240

0.176

95/2 , 96 , 104

0.300

153 , 154/1/2/1

152/3

0.624

0.675

110 , 112, 113

0.275

97 , 100 , 98

87/4

0.198

19

0.060

0.125

84

0.070

79/5/2

79/4/4

0.066

0.105

80

75

0.088

0.198

14, 16

29/2

0.170

0.080

20/1

21/2

0.114

0.286

7/2, 8/3/2

0.390

7/1, 8/3/1

योग : 5.133

ग्राम-खेड़ी, क्षेत्रफल 1.996 हेक्टेयर

0.105

443/2

0.141

442/1

442/2

0.246

441/1

0.294

0.100

439/1/2/2

439/2/1/3

0.032

0.100

439/2/1/2

0.124

435/2

436

0.032

435/1

0.156

420/3

0.152

421

0.192

0.192

411/2, 412/2

0.130

229/2, 413/455

योग : 1.996 3996

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

ग्राम- लिम्बोदा, क्षेत्रफल 3.506 हेक्टेयर 146/2

0.192

145, 147

0.186

144/2

0.080

0.128

144/1 , 148/2

144/3 , 148/3

0.128

0.220

149 , 150/1

0.240

151/2, 152/2

154

0.140

155/2

0.186

156/2

0.048

157

0.120

158/2

0.116

0.184

160 , 163

0.080

161/2, 162/2

162/1

0.120

162/3

0.026

167/1

0.190

167/2

0.013

191

0.060

190

0.060

206

0.080

207

0.050

208

0.013

0.040

205/2

205/1

0.040

209

0.120

210/3

0.060

210/4

0.060

0.144

238, 240

237/1

0.080

237/2

0.030

0.112

228, 230 , 236

0.160

219, 229

योग : 3.506

महायोग . 10.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलोडा तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा , खेड़ी एवं लिम्बोदा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधू तेवतिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8937 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- रहली

(ग ) ग्राम-संदई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.590 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

0.070

261/1

0.074

261/2

0.070

261/3

0.070

261/4

0.800

233

0.030

237/2

0.260

234

0.700

238

0.160

240/1

0.100

240/2

0.120

241

0.060

263

0.140

264

0.010

262

239

0.030

0.010

266/1

0.100

235

0.080

253

256

0.140

0.110

285

0.110

265/2

0.020

266/2

280

0.070

0.070

286

0.070

301

302

0.030 भाग 1 ]

3997

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

303

0.090

309/1

0.010

307

0.040

308

0.120

319

0.040

323/1

0.060

0.070

323/2

0.010

324/2

325

0.100

134

0.060

145

0.030

133

0.050

126/1

0.020

118/1

0.050

117/1

0.035

117/2

0.025

417

0.050

501/2

0.075

507

0.015

506

0.130

0.010

274

योग : 4.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम- संदई में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क-भू-अर्जन- 2011-8939. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- गढ़ाकोटा

(ग) ग्राम- परासिया

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में ) (1)

(2)

5

0.07

6

0.06

(1)

(2)

0.03

9

0.03

10

11

0.03

0.07

12

0.10

75

0.20

89/2

0.03

93

0.02

313

0.10

312/1

211

0.16

301

0.06

276/1

0.08

0.05

275

277

0.12

271

0.20

0.25

261

260

0.10

योग : 1.76

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम परासिया में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8941.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - गढ़ाकोटा

(ग ) ग्राम- बाछलौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

23

0.06

17

0.07

0.06

35

36

0.06

0.13

38/1 3998

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

(2)

(1)

38/2

0.11

53/2

0.11

0.12

54/1 , 54/2

56/2

0.07

0.21

138/6 , 138/7 , 138/8

योग : 1.00

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बाछलोन में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8942.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- रहली

(ग) ग्राम- बरखेरा सिकंदर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.655 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा (हे. में ) (1)

(2)

336

0.100

349

0.140

323

0.050

340

0.040

389/1

0.075

389/2

0.075

390/1

0.038

390/2

0.038

391

0.105

394

0.068

395

0.097

411

0.135

412/1

0.038

412/2

0.038

413

0.038

388

0.020

353

0.240

350

0.050

(2)

(1)

0.040

324

0.050

332

0.020

331

0.050

325

0.110

321

योग : 1.655

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बरखेरा सिकंदर में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क - भू-अर्जन- 2011-8943.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- गढाकोटा

( ग) ग्राम- चनौआबुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

22

0.06

7/4

0.11

0.14

91

114

0.05

0.10

105

112

0.10

123

0.10

0.05

122

120

0.07

0.06

151

150

0.05

योग : 0.89

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम चनौआबुजुर्ग में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

3999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

पत्र क्र. 1729 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

( ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) नगर/ग्राम - भगवानपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.342 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1) .

रकबा (हेक्टर में) (2)

0.119

179/1ख/2

179/3

0.186

179/1क

0.037

योग : 0.342

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1731 - भू-अर्जन कार्य-2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - त्योंथर

(ग) नगर/ग्राम - सहलोलवा -53

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.414 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

शासकीय भूमि (हेक्टर में) अशासकीय भूमि (हेक्टर में)

(2)

(3) (1)

0.025

276

277

0.022

0.348

278

279

0.016

273

0.003

0.245

272

0.071

271

0.042 296

0.038

297

0.094

298

299

0.039

306

0.038 313

0.051

314

0.180

312

0.006

0.075 319

363/2

0.031

364

0.125

365/1

0.188

366

0.856

0.025

377/1

0.226

378/1

350/2

0.002

344

0.348

0.085

343/1

343/2

0.151

0.025

345

3.259

0.155 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

4000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 1 नवम्बर 2011

क्र. 11356 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम- खरवाली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.859 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में. )

(1)

(2)

172/4

0.022

174

0.206

177/2

0.248

177/1

0.248

77

0.336

76/2

0.060

74/1

0.024

70/1/1

0.052

70/1/3

0.280

69

0.017

68/2

0.042

50/2/4

0.150

46/2/1

0.036

49

0.052

[ भाग 1

(2)

(1)

50/1

0.098

51

0.080

0.030

62/1

0.025

62/3

62/4

0.031

0.240

62/6

0.012

61

92/1

0.260

0.010

119

118/2

0.100

116/1

0.120

0.080

2.859

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11361 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- जामला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.337 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में. )

(2)

(1)

74/1

0.042

0.042

74/2 भाग 1 ]

4001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(1)

(2)

74/3

0.043

75

0.016

76/1

0.232

85/1

0.192

82/1/1

0.008

82/1/2

0.022

0.022

82/1/3

82/1/4

0.022

82/1/5

0.022

49/1

0.184

25/1

0.190

25/2

0.080

34/2

0.112

34/1

0.108

योग .. 1.337

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11366 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-डोबनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 14.620 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित

क्षेत्रफल

(हे. में. )

(2)

(1)

99/4

1.390

99/2/1

0.627

(2)

(1)

0.627

99/2/2

0.035

120

121/2

0.067

0.420

124/1

124/2

0.115

0.138

124/4

0.040

125

0.023

136/1/1

136/1/2

0.022

136/2

0.036

136/3

0.068

0.063

137/1

137/2

0.007

0.020

138/1

138/2

0.020

138/3

0.020

138/4

0.040

183

0.112

0.170

184/1

184/2

0.053

0.048

187

188

0.150

0.200

233/3

0.020

138/5

138/6

0.020

121/1

0.153

0.250

144

0.050

150/1

0.050

150/2

0.100

150/3

150/4

0.050

0.090

173/1

0.020

173/2

0.015

173/4

0.133

177/1

177/2

0.042 4002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(2) (1)

177/3

0.175 174/1

0.080 179

0.200 180

0.075 181

0.200 182

0.080 364/4

0.084 364/5

0.089 364/6

0.083

0.040 340/2

338/1

0.017 338/2

0.250 233/2

0.062 233/1

0.062 211

0.110 212/1

0.200 213

0.265

0.075 214

216

0.011 218/1/1

0.055 222

0.090 221

0.070 223

0.324 224

0.076 226/1/2

0.165 226/1/1

0.165 251/1

0.150 252/1

0.095 252/2

0.095 260/1

0.192 260/2

0.200 264

0.405 269

1.040 329/1

0.200 331/1

0.100 330

0.020 365/4

0.021 364/1

0.128

(2)

(1)

364/2

0.098

0.234

364/3

0.062

233/2

251/2

0.150

0.021

338/3

335

0.292

336/1

0.032

372

0.148

373

0.160

374

0.160

272/1

0.138

272/2

0.138

0.020

272/3

0.070

276/1

0.070

276/2

0.058

277/1

0.064

317/6

317/5

0.072

317/8

0.060

0.068

317/2

317/4

0.040

0.072

316/1

0.320

316/2

0.152

313/4

0.064

126

117

0.015

116/2

0.180

0.136

114

0.120

263/4

263/6

0.120

218/1/3

0.055

0.153

121/1

0.040

340/1

योग

14.620

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

भाग 1 ]

4003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11371 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम- कुडूदिग्पुरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.998 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

352

1.852

356

0.146

351

1.000

योग .. 2.998

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - कुर्डदिग्पुरा तालाब निर्माण में प्रभावित होने से .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 14 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम- मुडवारा प. ह. नं . 43

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.107 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

1276

0.080

1277

0.240

0.125

1284

1285

0.518

1286

0.144

कुल रकबा . 1.107

स्थल पर निर्मित मकान कुंवा एवं मंदिर तथा अन्य परिसम्पत्तियों सहित .

(2) कटनी साउथ- कटनी मुडवारा कार्ड रेल लाइन निर्माण प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4004

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

[ भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 8 नवम्बर 2011

प्रकरण कंमाकं ० 04/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

: अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं ० 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला - छतरपुर

ख. तहसील-राजनगर

ग . ग्राम-सतना

घ. लगभग-क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 4.320 हे 0

क्र०

खसरा नं०

रकवा हेक्टर

1.

12/2

0.115

2

13

0.240

3

0.140

14

0.550

4

15/1

0.780

5

15/2

0.080

6

17

20

0:510

7

0.725

8

21/1

0.780

9

21/2

0.400

10

21/3

4.320

कुल किता 10

कुल योग

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । भाग 1 ]

4005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्रकरण कमाक 0 05/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला - छतरपुर

ख. तहसील-राजनगर

ग. ग्राम-बसारी

घ. लगभग-क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 4.525 हे0

क्र ०

खसरा नं०

रकवा हेक्टर

1

2

3

1

2829/1

0.800

2

2832/3

0.060

3

2833/1

0.150

4

2833/2

0.150

5

2833/3

0.300

6

2835

0.400

7

2846

0.180

8

2847

0.150

9

2848

0.050

10

2854

0.060

11

2855/1

0.225

12

2855/2

0.225

13

2855/3

0.225

14

2855/4/1

0.225

15

2855/5

0.225

16

2870

1.100

कुल योग

कुल किता 16

4.525

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे ( प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । 4006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

[भाग 1 प्रकरण कमाक 0 06/ अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

क . जिला - छतरपुर

ख . तहसील-राजनगर

ग. ग्राम-वरेठी

घ. लगभग क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 490.825 हे 0

क्र०

रकवा हेक्टर

खसरा नं०

1

1.060

11

2

0.498

12

3

0.308

13

4

0.421

14

5

0.817

15

6

0.348.

17

7

1.279

18

8

0.182

19

9

0.773

21

10

0.393

22

11

23

1.424

12

0.603

24

13

27

0.947

14

28

0.320

15

0.991

29

16

0.607

30

17

31

0.611

18

32

1.206

19

0.227

33

20

34

0.401

21

0.219

35

22

0.368

36

23

0.680

37 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 24

38/1 25

38/2 26

39 27

40 28

41 29

42 30

45 31

46 32

48 33

49 34

50 35

52 36

53 37

54 38

56 39

57 40

58 41

60 42

61 43

62 44

64 45

65 46

66 47

67 48

68 49

69 50

70 51

71 52

72 53

74 54

75/1 55

75/2 56

75/3 57

75/5 58

75/6 59

87 60

88 61

89 62

111 63

112

4007 रकवा हेक्टर

1.655

2.428

1.177

0.308

1.023

0.348

0.360

0.271

0.194

0.299

0.344

0.425

0.253

0.376

0.299

0.409

0.348

0.591

0.599

0.441

0.388

0.299

0.398

0.737

0.384

0.393

0.619

1.218

0.866

2.634

1.808

0.362

0.362

0.360

0.362

0.473

0.999

0.239

1.485

1.453 4008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 64

113 65

114 66

115 67

116 68

117/1 69

117/2 70

118 71

119/1 72

119/2 73

122 74

123 75

124 76

125 77

126 78

128 79

129/1 80

129/2 81

130/1 82

130/2 83

131 84

132 85

133/1 86

133/2 87

134 88

135 89

136 90

137/1 91

137/2 92

139/1 93

139/2 94

141 95

143 96

144 97

147 98

148 99

149 100

150 101

151 102

152 103

153

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.902

0.654

0.610

0.555

1.178

0.377

1.477

1.469

1.214

0.676

0.450

1.011

1.420

0.717

1.246

0.091

0.091

0.133

0.134

0.235

0.421

0.087

0.087

0.073

0.316

1.906

1.661

0.852

0.401

1.210

1.469

1.833

0.291

0.963

1.153

0.466

0.198

0.534

0.162

0.097 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खस नं० 104

154 105

156 106

157 107

158 108

160 109

161 110

162 111

165 112

166 113

167/1 114

167/2 115

168 116

170 117

171 118

173/1 119

173/2 120

176 121

177 122

179 123

180 124

181 125

182/1 126

182/2 127

183 128

184/1 129

184/2 130

185 131

186 132

187 133

188 134

189 135

195 136

196 137

197/1 138

197/2 139

198 140

199 141

200 142

202/1 /क 143

202/ 1/ख

4009 रकवा हेक्टर

0.425

0.910

0.372

0.368

0.922

0.478

0.372

0.486

0.725

0.572

0.573

0.858

0.275

0.478

1.214

1,335

0.445

0.113

0.713

0.636

0.773

0.959

0.959

0.405

0.866

2.023

2.124

0.405

0.725

0.453

0.761

0.672

0.971

2.023

2.023

0.324

0.445

0.534

0.607

5.898 4010

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 144

202/2 145

203/1 146

203/2 147

204/2क 148

204/2ख 149

204/1 150

206 151

207 152

208 153

210 154

212 155

213 156

217 157

218 158

219 159

220 160

221 161

222 162

223 163

224 164

225 165

226 166

227 167

228 168

229 169

230 170

231 171

234/1 172

234/2 173

235 174

236 175

237 176

239/1 177

239/2 178

246 179

247 180

248 181

249 182

252 183

253

[भाग 1 रकवा हेक्टर

1.820

3.671

3.670

2.023

2.023

0.809

0.737

0.696

2.169

0.198

0.121

0.174

2.039

2.675

0.713

0.121

0.757

0.486

0.393

0.421

0.567

0.640

0.951

0.210

0.259

0.097

0.579

2.606

0.607

1.165

0.162

1.319

1.430

1.431

0.283

0.405

0.340

0.138

0.162

0.073 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 184

254 185

255 186

257 187

628 188

632 189

633 190

634 191

635 192

636 193

637 194

638 195

639/1 196

639/2 197

640 198

641/1 199

641/2 200

641/3 201

643/2 202

643/1 203

645/1 204

645/2 205

646/1 206

646/2 207

646/ 3/ क 208

646/ 3 /ख 209

646/ 3/ ग 210

646/ 3/ घ 211

646/ 3/ड 212

646/ 3/च 213

647 214

648 215

649 216

650 217

651/1 218

651/2 219

651/3 220

651/4 221

651/8 222

652 223

653

4011 रकवा हेक्टर

0.117

0.113

0.186

0.134

0.930

0.061

0.040

0.202

0.563

1.113

0.364

1.769

2.428

1.740

5.063

1.214

1.214

0.269

0.645

2.023

2.012

2.023

4.047

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

2.023

1.619

0.438

0.555

1.501

1.578

1.578

1.578

1.578

0.085

1.011

0.040 4012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 224

654 225

655 226

656 227

657 228

658 229

659 230

660 231

661 232

662. 233

663 234

664 235

665 236

666 237

667 238

672 239

674 240

686/1 241

686/2 242

686/3 243

686/4 244

686/5 245

686/6 246

687 247

688 248

689 249

690 250

691. 251

692 252

693 253

694 254

695 255

696 256

697 257

698 258

699 259

700 260

701 261

704 262

705 263

706

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.607

0.688

0.243

0.413

0.324

2.626

0.709

0.466

0.486

1.955

1.424

1.193

0.243

1.620

2.549

1.161

0.094

0.094

0.094

0.094

0.093

0.094

0.583

0.227

0.793

0.680

0.991

1.724

0.101

0.081

0.458

0.547

0.571

1.092

1.623

0.781

1.040

0.725

0.947

1.850 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 264

707 265

708 266

709 267

711 268

712 269

714 270

717/1 271

717/2 272

718/1 273

719 274

720 275

721 276

722 277

723/1 278

723/2 279

723/3 280

724 281

725 282

726/1 283

726/2 284

726/3 285

727/1 286

727/2 287

727/3 288

728/1 289

728/2 290

728/3 291

729/1 292

729/2 293

729/3 294

730/1 295

730/2 296

730/3 297

731/1 298

731/2 299

731/3 300

732/1 301

732/2 302

732/3 303

733/1

4013 रकवा हेक्टर

1.319

1.364

1.473

0.162

0.640

0.849

2.023

0.417

1.125

0.304

0.530

0.486

0.930

1.214

1.214

1.117

0.664

0.295

0.902

1.196

1.196

0.205

0.205

0.205

0.802

0.802

0.803

1.641

1.642

1.642

1.537

1.536

1.537

0.828

0.828

0.829

0.739

0.739

0.739

0.077 4014

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 304

733/2 305

733/3 306

734/2 307

734/3 308

734/1 309

735 310

736 311

737 312

738 313

739/1 314

739/2 315

739/3 316

740/1/1 317

740/1/2 318

740/2/1 319

740/2/2 320

740/2/3 321

741 322

742 323

743 324

744 325

745/1 326

745/2 327

746/1 328

746/2 329

747 330

748 331

749/1 332

749/2 333

750/1 334

750/2 335

751/1 336

751/2 337

752 338

753/1 339

753/2 340

753/3 341

754 342

756 343

758/1 रकवा हेक्टर

0.077

0.077

0.246

0.246

0.245

0.522

0.725

0.717

0.668

0.349

0.351

0.349

0.920

1.080

1.542

1.067

0.494

0.529

0.243

0.283

0.364

0.200

1.119

0.247

1.388

0.283

0.628

0.811

1.576

0.800

0.560

0.421

0.449

1.789

0.862

0.862

0.862

0.202

1.866

5.813 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं ० 344

758/2 345

759 346

760/1 347.

760/2 348

761/1 349

761/2 350

762 351

763 352

764 353

765 354

766 355

769 356

770 357

771 358

773 359

774 360

775 361

776 362

777 363

779 364

780 365

781 366

782. 367

783/1 368

783/2 369

783/3 370

785 371

786 372

787 373

788 374

789 375

790 376

791 377

792 378

793 379

794 380

795 381

796 382

797 383

801

4015 रकवा हेक्टर

1.213

0.890

0.201

0.636

0.178

0.595

0.910

0.223

0.283.

0.486

0.888

0.882

1.222

1.664

3.371

1.461

1.279

0.324

0.162

0.405

0.081-

0.162

0.243

2.103

2.914

0.809

0.498

0.344

0.397

1.979

0.870

0.680

0.210

0.142

0.138

0.251

0.251

0.817

0.069

0.405 4016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 344

758/2 345

759 346

760/1 347.

760/2 348

761/1 349

761/2 350

762 351

763 352

764 353

765 354

766 355

769 356

770 357

771 358

773 359

774 360

775 361

776 362

777 363

779 364

780 365

781 366

782. 367

783/1 368

783/2 369

783/3 370

785 371

786 372

787 373

788 374

789 375

790 376

791 377

792 378

793 379

794 380

795 381

796 382

797 383

801

[भाग 1 रकवा हेक्टर

1.213

0.890

0.201

0.636

0.178

0.595

0.910

0.223

0.283

0.486

0.888

0.882

1.222

1.664

3.371.

;

1.461

1.279

0.324

0.162.

0.405

0.081

0.162

0.243

2.103

2.914

0.809

0.498

0.344

0.397

1.979

0.870

0.680

0.210

0.142

0.138

0.251

0.251

0.817

0.069

0.405 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं ० 384

802 385

803 386

810/1 387

810/2 388

811/1 389

811/2 390

812 391

813/1/1 392

813/2 393

813/1/2 394

814/1 395

814/2 396

816 397

817 398

818 399

819 400

820 401

821 402

822 403

823 404

824 405

825 406

826/1 407

826/2 408

827 409

828/1 41.0

828/2 411

829 412

830 413

831 414

832 415

833 416

834 417

835 418

836 419

837 420

838 421

839 422

840 423

841

4017 रकवा हेक्टर

0.405

2.318

0.921

0.921

0.274

0.273

0.450

0:094

0.348.

0.254

0.162

0.162

0.640

0.462

0.470

0.567

0.368

0.412

0.405

0.486

0.466

0.607.

0.277

0.278

0.417

0.492

0.491

0.364

0.081

0.380

0.949

0.534

0.462

0.640

0.498

0.490

0.186

0.231

2.505

0.231 4018

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्रं०

खसरा नं० 424

842 425

843 426

845/1/1 427

845/1/2 428

845/2 429

845/3 430

846/1 431

846/2 432

846/3 433

847 434

134

848 435

853/1 436

853/2/1 437

853/2/2 438

853/3 439

853/4 440

853/5 441

853/6 442

853/7 443

854 444

855 445

856/1 446

856/2क 447

856/2ख 448

856/3 449

856/4 450

856/5 451

857 452

858 453

859 454

860/1 455

860/2 456

861 457

862 458

863 459

864 460

865 461

871 462

872 463

873/2

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.854

0.458

0.363

2.000

2.363

2.364

0.564

0.564

0:564

0.299

3.642.

0.400

1.910

0.202

2.415

0.160

0.600

0.270

3.630

0.587

1.376

1.364.

0.636

0.769.

3.392

3.398

0.193

0.648

0.020

0.567

0.288

1.128

0.688

0.688

0.959

1.700

8:219

0.555

1.032

2.000 भागसाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 464

874/1 465

875/1 466

875/2 467

875/3 468

875/4 469

876/1 470

876/2 471

877 472

879 473

880 474

884/1 475

884/2 476

884/3 477

884/4 478

884/5 479

884/6 480

885 481

886 482

887/1 483

887/2 484

888/1 485

888/2 486

889 487

890. 488

891 489

892/1 490

892/2 491

893 492

898 493

899 494

900 495

901 496

902 497

903 498

904 499

905 500

906 501

907 502

908 503

909

4019 रकवा हेक्टर

3.683

1.743

1.742

1.132

3.683

1.940

1.940

2.559

0.372

0.490

1.200

1.124

1.496

1.550

1.498

1.250

0.854.

1.108

4.023

1.035

0.228

1.686

0.648

0.866

2.849

2.000

1.108

3.379

1.469

0.721

0.704

1.432

0.628

1.453

0.231

0.809

1.664

0.672

0.486

0.793 4020

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं ० 504

910 505

911 506

912 507

913 508

914 509

915 510

916 511

917 512

918 513

925/1 514

925/2 515

925/3 516

925/4 517

926 518

927 519

928 520

929 521

930/1 522

930/2 523

931 524

932 525

933 526

934 527

935 528

937 529

938 530

939 531

940 532

941 533

942 534

943 535

944 536

945 537

946 538

947 539

948 540

949 541

950 542

959 543

961 544

962 545

963 546

964 547

965 कुल योग

कुल किता 547

[भाग 1 रकवा हेक्टर

1.161

0.405

0.405

0.202

2.452

0.607

0.283

0.405

1.214

0.100

0.646

0.646

0.647

0.809

1.449

0.624

1.238

1.006

0.997

0.615

1.011

1.238

1.647

1.275

0.279

0.539

0.441

0.279

0.283

0.028

0.198

0.397

0.445

0.121

0.162

0,121

0.178

0.505

1.111

0.364

0.619

0.312

0.016

0.170

490.825

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनं के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । भाग 1 ]

4021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्रकरण कमाक० 07/अ.82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं 0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क . जिला - छतरपुर

ख. तहसील-राजनगर

ग. ग्राम-सांदनी

घ. लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 449.507 हे 0

खसरा नं०

रकवा हेक्टर

1

3/1/2

0.833

2

3/2/2

1.800

3

0.482

10

4

11

0.429

5

12

0.645

6

13

0.971

7

14

0.959

8

30

0.227

9

31

0.445

10

32

0.737

11

33

0.178

12

34

1.088

13

0.360

38

14

39

0.380

15

40

0.494

16

41

0.563

17

42

0.587

18

43

0.539

19

44

0.733

20

45

0.472

46

21

0.551

22

48

0.971 4022

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 23

49 24

51 25

52/1 /क 26

52/1 /ख 27

52/ 1/घ 28

52/ 1 / ग 29

52/2 30

52/3 31

54 32

55 33

56 34

57 35

59 36

61 37.

62/1 38

62/2 39

63/1 40

65 41

66 42

67 43

68/2/1 44

68/2/2 45

68/2/3 46

68/2/4 47

69 48

70 49

71/1 50

71/2 51

72/1 52

72/2 53

75 54

76 55

77 56

78/1 57

78/2 58

78/3 59

78/4 60

79 61

80

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.733

1.068

2.023

2.023

2.023

2.023

0.809

0.809

0.304

0.202

0.223

0.611

0.991

0.308

1.400

0.049

0.793

0.559

0.664

0.332

1.000

1.600

1.100

1.100

2.399

1.724

0.429

0.615

2.023

1.983

0.906

0.967

1.056

0.493

0.493

0.493

0.014

1.275

0.344 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 62

83/1 63

83/2 64

83/3 65

85 66

86 67

88 68

89 69

91 70

92 71

94/1 72

94/2 73

96 74

97 75

98 76

99/1 77

99/2 78

100/1 79

100/2 80

102 81

103/1/1 82

103/1/2 83

103/2 84

104 85

106/1 86

107/1 87

107/2 88

108 89

109/1 90

110 91

92

111/2 93

112 94

113/1 95

113/2 96

114/1 97

114/2 98

115/1 99

115/2/क 100

115/2/ख/ 1

4023 रकवा हेक्टर

2.000

1.000

0.800

0.299

1.599

1.243

1.073

2,023

0.841

0.653

0.653

0.473

0.656

0.668

2.416

0,400

0.176

0.371

1.173.

0.400

1.623

2.023

0.263

2.023

0.872

0.678

0.194

2.023

0.688

0.710

0.710

0.049

0.433

0.433

0.455

0.455

3.666

2.023

0.667 4024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 101

115/2/ख/2 102

115/2/ख/3 103

115/2/ख/4 104

115/2/ ग 105

117/1 106

117/2 107

119 108

120 109

121 110

123 111

150 112

152 113

154/1/1 114

154/1/2 115

154/1/3 116

155 117

156 118

159 119

160 120

161 121

162 122

164 123

165 124

167/1 125

167/2 126

168/1 127

168/2 128

170/1 129

170/2 130

171/1 131

171/2 132

172/1 133

172/2 134

173/1 135

173/2 136

174/1 137

174/2 138

175/1 139

175/2

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.667

0.667

0.022

0.433

0.919

1.120

1.526

1.817

0.469

1.513

0.259

5.722

0.970

0.970

0.060.

0.409

1.372

0.490

1.153

1.878

2.541

0.817

0.514

0.087

0.087

0.554

0.554

0.717

0.716

0.382

0.382

0.077

0.077

0.142

0.141

0.265

0.265

0.124

0.123 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 140

176/1 141

176/2 142

179/1 143

179/2 144

180 145

181 146

182 147

183 148

184 149

185 150

186 151

187 152

188 153

189 154

190 155

191 156

192 157

193 158

194 159

195 160

196 161

197/1 162

197/2 163

197/3 164

197/4 165

198/1 166

198/2 167

199 168

202 169

203 170

205 171

206 172

207 173

208 174

212 175

213 176

214 177

215 178

216/1

4025 रकवा हेक्टर

0.170

0.170

0.379

0.378

0.579

0.174

0.429

0.886

0.304

0.219

0.012

0.603

0.028

0.077

0.640

0.041

0.057

0.526

0.409

0.587

0.291

2.000

1.850

1.850

1.203

0.488

0.487

0.498

0.906

0.376

0.918

1.044

1.113

0.057

0.855

0.664

0.543

0.597

0.556 4026

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 179

216/2 180

217 181

218 182

219 183

220 184

221 185

223 186

224 187

225 188

226/1 189

226/2 190

227 191

229 192

230 193

231/1 194

231/2 195

232/1 196

232/2 197

233/1 198

233/2 199

234/1 200

234/2 201

235/1 202

235/2 203

236/1 204

236/2 205

237/1 206

237/2 207

238 208

250 209

251 210

253 211

254 212

255 213

256/1 214

256/2/1 215

257 216

258 217

259/1

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.557

0.886

0.040

0.644

0.348

0.599

0.506

1.145

0.352

0.433

0.433

0.388

0.506

0.384

0.401

0.401

0.357

0.356

0.418

0.419

0.176

0.176

0.361

0.360

0.480

0.479

0.617

0.617

1.688

1.449

1.356

0.320.

0.567

0.421

1.214

2.000

0.668

0.567

2.023 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 218

259/2 219

260 220

261/1 221

479 222

480 223

482 224

485 225

486 226

487/5/क 227

487/5/ख 228

489/1 229

489/2/क 230

489/ 2/ख 231

489/2/ ग 232

489/2/घ 233

489/2/च 234

490 235

491 236

492 237

493 238

495 239

497 240

498 241

499 242

500 243

501 244

502 245

503 246

504 247

505 248

506 249

522 250

523 251

524 252

526 253

527 254

528 255

529 256

530

4027 रकवा हेक्टर

1.485

0.474

1.878

0.991

0.057

0.886

1.979

1.663

2.023

2.023

1.011

2.023

2.023

2.023

2.023

0.992

0.947

0.729

0.672

0.332

1.234

0.053

0.251

0.425

0.028

0.008

0.117

0.085

0.158

0.332

0.235

0.048

0.028

0.016

0.020

0.032

0.045

0.045

0.202 4028

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 257

531 258

532 259

533 260

534 261

597 262

890 263

892 264

893 265

912 266

914 267

915 268

916 269

917 270

918 271

919 272

920 273

922 274

923 275

924 276

925 277

926 278

927 279

928 280

929 281

930 282

931 283

932 284

933 285

934 286

935 287

937 288

940/1 289

940/2 290

941/1 291

941/2 292

942/1 293

942/2 294

943/1 295

943/2

[ भाग 1 रकवा हेक्टर

0.182

0.198

0.150

0.101

0.073

0.283

0.105

0.113

0.065

0.089

0.089.

0.049

0.065

0.012

0.024

0.016

0.016

0.077

0.024

0.040

0.012

0.020

0.125

0.224

0.045

0.041

0.020.

0.247

0.012

0.089

0.208

0.127

0.128

0.113

0.114

0.109

0.110

0.085

0.085 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

खसरा नं० 296

944/1 297

944/2 298

945 299

946/1 300

946/2 301

947 302

949 303

950 304

951 305

952 306

953 307

955 308

956 309

958 310

960 311

961 312

962 313

963 314

964 315

965 316

966 317

967 318

968 319

969 320

970 321

971 322

972 323

973 324

974 325

975 326

976 327

978 328

979 329

982 330

984 331

986/1 332

986/2 333

986/3 334

986/4

4029 रकवा हेक्टर

0.136

0.135

0.040

0.107.

0.107

0.150

0.158

0.376

0.040

0.214

0.028

0.210

0.182

0.275

0.263

0.267

0.595

0.413

0.287

0.316

0.308

0.162

0.198

0.020

0.053

0.024

0.020

0.069

0.308

0.332

0.279

0.312

0.016

1.497

3.181

0.104

0.104

0.037

0.104 4030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 335

986/5 336

986/6 337

986/7 338

986/8 339

987/1 340

987/2 341

987/3 342

987/4 343

987/5 344

987/6 345

987/7 346

987/8 347

988/1 348

988/2 349

988/3 350

988/4 351

988/5 352

988/6 353

989/1 354

989/2 355

990/2 356

991 357

992/1 358

992/2 359

992/3 360

992/4 361

992/5 362

993/1 363

995 364

997/1 365

997/2 366

997/3/क/1 367

997/3/क/2 368

997/3/ख/1 369

997/3/ख/2 370

997 /3/ग/ 1 371

997/3/ग/2 372

997/3/घ 373

997/3/ड

[ भाग 1 रकवा हेक्टर

0.100

0.100

0.100

0.100

0.078

0.078

0.078

0.078

0.079

0.079

0.079

0.079

0.073

0.073

0.093.

0.074

0.073

0.093

0.055

0.054

2.023

0.793

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.261

0.393

0.809

1.010

1.214.

0.405

1.214

0.405

0.405

1.214

2.023

2.023 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 374

998 375

999 376

1001 377

1003/1 378

1003/2 379

1004 380

1005 381

1006 382

1007 383

1008 384

1009 385

1010 386

1011 387

1012 388

1013 389

1014 390

1015 391

1016 392

1017 393

1019 394

1020 395

1021 396

1022 397

1024 398

1025 399

1027 400

1028 401

1029 402

1030 403

1031 404

1032 405

1034 406

1035 407

1036 408

1038 409

1039 410

1040 411

1041 412

1043

4031 रकवा हेक्टर

1.242

0.332

0.749

0.943

0.336

0.502

0.437

0.741

0.555

0.757

0.466

0.223

0.425

1.518

0.785

0.591

0.486

0.575

0.138

0.186

0.745

0.999

1.275

0.615

0.829

1.250

1.259

0.202

0.158

2.023

0.402

0.295

0.579

1.048

1.809

0.591

0.599

0.259

0.761 4032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

खसरा नं० 374

998 375

999 376

1001 377

1003/1 378

1003/2 379

1004 380

1005 381

1006 382

1007 383

1008 384

1009 385

1010 386

1011 387

1012 388

1013 389

1014 390

1015 391

1016 392

1017 393

1019 394

1020 395

1021 396

1022 397

1024 398

1025 399

1027 400

1028 401

1029 402

1030 403

1031 404

1032 405

1034 406

1035 407

1036 408

1038 409

1039 410

1040 411

1041 412

1043

[भाग 1 रकवा हेक्टर

1.242

0.332

0.749

0.943

0.336

0.502

0.437

0.741

0.555

0.757

0.466

0.223

0.425

1.518

0.785

0.591

0.486

0.575

0.138

0.186

0.745

0.999

1.275

0.615

0.829

1.250

1.259

0.202

0.158

2.023

0.402

0.295

0.579

1.048

1.809

0.591

0.599

0.259

0.761 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 413

1061 414

1063 415

1064 416

1067/1 417

1070 418

1071 419

1072/1 420

1072/2 421

1073/1/1 422

1073/1/2 423

1073/1/3 424

1073/2/1 425

1073/2/2 426

1073/2 427

1074 428

1075 429

1076/1 430

1076/2 431

1077 432

1078 433

1080 434

1081 435

108 082 436

1083 437

1084 438

1085/2 439

1085/3 440

1086/1/1 441

1086/1/2 442

1086/2 443

1087 444

1088 445

1089/1 446

1089/2 447

1091 448

1092 449

1093/1 450

1093/2 451

1094

4033 रकवा हेक्टर

0.279

0.380

0.166

2.000

1.602

2.833

1.413

0.604.

1.497

0.903

1.339

1.214

1.214

0.762

1.271

0.910

1.800

1.805

0.931

1.007

0.555

0.615

0.291

0.534

0.494

2.000

0.626

2.000

1.007

1.923

0.162

1.372

0.286

2.000

1,655

1.230

1.214

0.793

0.534 4034

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 452

1095 453

1096 454

1097/1 455

1097/2 456

1098 457

1099 458

1100 459

1101 460

1102 461

1103 462

1104/ 1/क 463

1104/1/ख 464

1104/2 465

1105 466

1106 467

1107/1 468

1107/2 469

1108 470

1110 471

472

1111/2 473

1111/3 474

1111/4 475

1112 476

1113 477

1114/1 478

1114/2 479

1115 480

1116 481

1117 482

1118 483

1119 484

1120/1/1 485

1120/1/2 486

1120/2/1 487

1120/2/2 488

1120/2/3 489

1121 490

1122

[ भाग 1 रकवा हेक्टर

0.676

1.214

1.988

0.112

0.789

0,829

0.930

1.133

0.384

1.133

0.039

0.483

0.243

0.571

0.146

0.131

0.484

0.462

1.015

2.501

2.501

2.053

2.500

0.514

0.409

1.070

0,261

1.781

0.676

0.429

0.684

0.603

1.670

0.838

0.800

1.619

1.621

0.591

0.405 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 491

1123/1 492

1123/2 493

1124 494

1125 495

1126 496

1131/1 497

1131/2 498

1133/1 499

1133/2 500

1134 501

1135 502

1136 503

1137 504

1139/1 505

1139/2 506

1140 507

508

1141/1/2 , 509

1141/2 510

1142 511

1143 512

1144 513

1147 514

1149/1/ व 515

1149/2 516

1151 517

1153 518

1154 519

1155 520

1156 521

1158 522

1159 523

1160 524

1161 525

1163 526

1164 527

1165 528

1166/2 529

1166/3

4035 रकवा हेक्टर

0.386

0.473

1.311

0.644

1.441

2.917

2.026

2.023

0.806

1.793

1.809

1.133

1.069

0.174

0.405

0.789

2.474

2.473.

2.426

1.420

0.138

0.178

2.043

1.771

2.023

0.934

0.999

0.619

0.344

0.693

0.806

0.709

1.125

1.380

0.825

1.744

1.250

1.000

0.800 4036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 530

1166/4 531

1167 532

1168 533

1169 534

1170/1 535

1173 536

1175/1/1 537

1175/1/2 538

1175/2 539

1175/3 540

1176/1 / 1/1 541

1176/1 / 542

1176/ 6/2 543

1177/ 544

1177/ 7/2 545

1177/3 546

1178/1 547

1178/2 548

1179 549

1180 550

1182 551

1183 552

1184 553

1185 554

1186 555

1187 556

1188 557

1189 558

1190 559

1191 560

1192 561

1196 562

1197 563

1198 564

1200 565

1201 566

1204 567

1205 568

1206

[भाग 1 रकवा हेक्टर

1.000

4.650

0.364

3.039

1.113

1.526

4.000

1.813

1.821

1.821

2.665

1.559

2.000

0.504

0.504

0.044

0.503

0.504

0.543

0.223

0.255

0.016

0.413

0.259

0.247

0.182

0.178

0.028

0.138

0.142

0.162

0.109

0.170

0.016

0.170

0.243

0.255

0.016

0.049 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 569

1207 570

1208 571

1209 572

1210 573

1212 574

1214 575

1215 576

1216 577

1217/1 578

1217/2 579

1218 580

1219 581

1220 582

1221 583

1222/1 584

1222/2 585

1223/1 586

1223/2 587

1224/1 588

1224/2 589

1225/1 590

1225/2 591

1225/3 592

1226/1 593

1229 594

1230 595

1231 596

1232 597

1233 598

1234 599

1235/1 600

1235/2 601

1235/3 602

1235/4 603

1235/5 604

1235/6 605

1236/1 606

1236/2/1 607

1236/2/2

4037 रकवा हेक्टर

0.057

0.214

0.219

0.198

0.158

0.340

0.012

0.271

0.008

0.008

0.409

0.219

0.016

0.016

0.238

0.187

0.271

0.272

0.295

0.296

0.320

0.189

0.216

2.128

1.157

0.012

0.376

0.567

0.530

0.583

0.168

0.168

0.168

0.169

0.169

0.169

0.429

0.003

0.003 4038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 608

1236/2/3 609

1236/2/4 610

1237/1 611

1237/2 612

1237/3 613

1237/4 614

1237/5 615

1238 616

1239/1 617

1239/2 618

1239/3 619

1239/4 620

1240/1 621

1240/2 622

1240/3 623

1240/4 624

1242 625

1243 626

1245 627

1246 628

1247 629

1248 630

1252 631

1253 632

1254 633

1255 634

1256 635

1257 636

1258 637

1259 638

1260 639

1262 640

1263 641

1265 642

1266 643

1267 644

1268 645

1269 646

1270

[भाग 1 रकवा हेक्टर

0.003

0.003

0.147

0.147

0.049

0.049

0.049

0.020

0.135

0.135

0.045

0.090

0.102

0.102

0.035

0.069

0.595

0.380

0.178

0.210

0.150

0.098

0.376

0.016

0.255

0.186

0.004

0.299

0.304

0.494

0.166

0.295

0.125

0.242

0.259

0.360

0.134

0.121

0.012 भाग 1 ]

4039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र०

खसरा नं० 647

1271 648

1272 649

1273 650

1274 651

1277 652

1288 653

1289 654

1290 655

1291 656

1292 657

1293 658

1294 659

1295 660

1296 661 .

1297 662

1298 663

1299 664

1301 665

1302 666

1303 667

1304 668

1305 669

1306 670

1307 671

1325 672

1326 673

1327 674

1328 675

1544 676

1546 677

1550 678

1551 679

1552 680

1553 681

1554 682

1557 683

1558 684

1559 685

1560 686

1969/1332/1/1 687

1969/1332/1/2 688

1969/1332/2 689

1969/1332/3 कुल योग

कुल किता 689 रकवा हेक्टर

0.198

0.198

0.101

0.206

0.271

0.093

0.117

0.352

0.020

0.243

0.125

0.178

0.057

0.547

0.204

0.028

0.324

0.142

0.198

0.245

0.121

0.129

0.206

0.146

0.555

0.551

0.490

0.579

0.295

0.170

0.267

0.081

0.158

0.433

0.045

0.061

0.016

0.316

0.032

0.140

0.070

0.209

0.209

449.507

2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे ( प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-11-11.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-11-11.45.Ordinary.