मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 45 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011- कार्तिक 20, शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 1-368-2011-5- एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, भाप्रसे ( 1975 ) महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी, लोक प्रशासन संस्थान का प्रभार भी सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-780- आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस. , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को दिनांक 1 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2011 तक छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अनुपम राजन , भाप्रसे , संचालक, महिला एवं बाल विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
3939
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
3940
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-731 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस, सचिव , ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 31 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2011 एवं दिनांक 19 , 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सचिव , ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-817- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस , कलेक्टर , जिला छतरपुर को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री राहुल जैन , की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[भाग 1 (4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे , कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011
क्र. ई - 5-670 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस, सचिव, " कार्मिक ", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 से 5 नवम्बर 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , " कार्मिक" , मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2011
क्र. एफ- 3-4-2011-1-4. - राज्य शासन , एतद्वारा , नगरपालिका परिषद्, हरदा जिला हरदा के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 3 नवम्बर 2011 गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्र के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत , उपसचिव.
भाग 1 ]
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2011
क्र. एफ. 5-49-2009- उन्तीस-2 ..- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -
जिला क्रमांक (1)
नाम (2)
(3) 1
शिवपुरी श्रीमती अंजू गुप्ता
2 श्री राकेश शिवहरे
मुरैना 3 श्रीमती तरूणा सक्सेना
विदिशा 4 श्री संजय कुमार शर्मा
छतरपुर 2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. 5-35-2009- उन्तीस - 2.- राज्य शासन , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर श्री रमाकांत दीक्षित को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, नरसिंहपुर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है .
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सुबोध रेगे , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2011
क्र. एफ. 5-10-2011- उन्तीस-2 ..- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उप धारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -
जिला (3) क्रमांक (1)
नाम (2)
1
भिण्ड श्री श्यामसुन्दर चतुर्वेदी
2
सिवनी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत
3
सतना श्रीमती पुष्पा शुक्ला
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. 5-10-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उप धारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -
क्रमांक
(1)
जिला (3) नाम (2)
नीमच 1 श्रीमती माधुरी चौरसिया
2 श्रीमती शालिनी कटारे
शहडोल 3
शहडोल सुश्री नीम खरे
4 श्रीमती स्नेहलता तिवारी
सीधी 5 श्रीमती भारती सिंह
सीधी
शाजापुर 6 श्री नरेन्द्र कुमार रधुवर प्रसाद तिवारी
7
मंदसौर श्रीमती सुधा शर्मा
मंदसौर 8 श्री श्यामसुन्दर चौधरी
9
बुरहानपुर श्रीमती सुमित्रा हाथीवाला
10
मुरैना श्रीमती भारती गुप्ता
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि 3942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. बिले , अवर सचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. 10-3-2011-तेईस - यो.आ.सां. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-30-2011 - एक ( 1 ) , दिनांक 19 जुलाई 2011 के द्वारा श्री बाबूलाल जैन , उपाध्यक्ष , राज्य योजना आयोग को मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है.
2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित करता है : - क्र. सुविधा का नाम
वेतन/सुविधाएं (1)
(2)
(3)
रु. 8000-00
वेतन (मासिक) 1
रु. 12000 = 00
2 सत्कार भत्ता ( मासिक)
रु. 700-00 प्रतिदिन 3 कार्यकाल की अवधि में दैनिक भत्ता.
4 आवास सुविधा
5 विद्युत व्यय ( मासिक )
निःशुल्क ( सुसज्जित आवास) अधिकतम 1000 यूनिट
अनिर्धारित
6 पानी पर व्यय
7 वाहन
एक
8 वाहन चालक
दो
350 लीटर प्रतिमाह 9 ईंधन (पेट्रोल/डीजल)
10 चिकित्सा सुविधा
निः शुल्क ( अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान) .
11 यात्रा सुविधा
एच.ओ.आर. दो व्यक्तियों के लिए रेल / वायुयान में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी यान में यात्रा.
12 यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता.
अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाके अधिकारियों के समान.
13 व्यक्तिगत स्टाफ
1. विशेष सहायक- एक
2. निज सचिव- एक
3. निज सहायक- एक
4. सहायक ग्रेड- 2- एक
5. सहायक ग्रेड- 3 - एक
6. जमादार - एक
(3)
(2)
(1)
7. भृत्य-चार
8. चौकीदार- एक
9. फर्राश- एक
दो गन मैन
14 गार्ड सुविधा
दो
15 दूरभाष
3. उपरोक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी तथा किसी अन्य के लिए पूर्व उदाहरण नहीं होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश, प्रमुख सचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2011
क्र. एफ. 4-2-2011-चौवन-2. वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 14 ( 2 ) ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यकाल तक निम्न व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है :-
( 1 ) श्री आरिफ बेग
(2 ) श्री मोहम्मद गनी अंसारी
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2011
क्र. एफ. 6-5-2011- अठारह 3.- राज्य शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 26 एफ 6-5- 2011-अठारह-3 , दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा गठित मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड में निम्नांकित विशेषज्ञ सदस्यों/सदस्यों को नामांकित करता है :-
1. श्री इंद्रजीत जैन, संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भोपाल.
2. श्री व्ही.एस. मित्तल , वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल 3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल
4. अध्यक्ष , नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.
3943 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2011
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब( एक) -3600-011.- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुक्रमांक
(1)
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4) न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
विशेष न्यायालय (3)
"41.
श्री धर्मेन्द्र सिंह,
शिवपुरी.".
शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3600-011 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 17th April 1998 , namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification in the Schedule , for serial number 41 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No. (1)
Name and designation of the Judge (2)
Special Court (3)
Local Area/ Session Division (4) "41 .
Shivpuri ." .
Shivpuri
Shri Dharmendra Singh , Additional Sessions Judge , Shivpuri .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 49-2009- इक्कीस ब ( एक ) .- कुटुम्ब न्यायालय , अधिनियम , 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 49- 3944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
2009 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 3 जून 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्: -
कुटुम्ब न्यायालय का नाम
(2)
मुख्यालय (3) अनुक्रमांक (1)
1
क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
(4)
राजगढ़ ( ब्यावरा )
कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ (ब्यावरा) .
2
होशंगाबाद कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद
कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगर पंचायत, राजगढ़ ( ब्यावरा ) तथा तहसील जीरापुर, खिलचीपुर एवं पचोर की सीमाएं.
कंटोनमेंट क्षेत्र को, यदि कोई हो , सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका, होशंगाबाद की सीमाएं.
F. No. 17(E) 49-2009 -XXI - B ( 1 ) . In exrecise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984 ) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby , makes the following amendments in this department's Notificaton F. No. 17 (E) 49-2009 -XXI - B ( 1 ) , dated 3rd June 2011 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , for the Schedule , the following Schedule shall be substituted :- " SCHEDULE Name of Family Court (2)
Area to which the jurisdiction shall extend (4)
Head quarters
(3)
S.No. (1)
1
Rajgarh ( Bioara)
Family Court , Rajgarh (Bioara) .
2
Limits of nagar panchayat Rajarh (Bioara) and Tehsil Jeerapur , Khilchipur and pachor including Cantonment area if any.
Hoshangabad
Family Court , Hoshangabad
Limits of Municipality hoshangabad including Cantonment area if any.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश नायक , सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 50-4-2007- बीस - 3.- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 ( क्रमांक 23 सन् 1965 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ट ) के उपखण्ड ( एक ) ( तीन ) ( चार ) और ( छः ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है और उनके नाम " मध्यप्रदेश राजपत्र " में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित किये जाते हैं , अर्थात् : -
नाम (2)
स.क्र. (1)
व्यवसाय (3) 1
श्री राजेश तिवारी
प्राचार्य 2
प्राचार्य श्रीमती शशि मिश्रा
समिति का नाम (4)
सरस्वती विद्याविहार , हरदा
सरस्वती विद्या मंदिर, मोती नगर , सागर भाग 1 ]
3945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(2)
(1)
3
श्री एल. जी . लोबो 4 डॉ. प्रेम छाबड़ा
5 श्री बैकुण्ठ साहू
6 श्री अरूण शुक्ला
7 डॉ. ममता सिंह
8 श्री सी. एल. सांकरिया 9 श्री श्रीकृष्ण शर्मा
10
श्री राजेश जोशी
11
श्री अरविन्द बण्डी
12 डॉ. विपिन बिहारी व्यौहार 13
श्री देवकीनंदन चौरसिया 14 डॉ. चिन्तामणी मालवीय 15 डॉ. प्रेम भारती
(3)
(4)
प्राचार्य
प्राचार्य
लेनार्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर लोकमान्य तिलक प्रशिक्षण महाविद्यालय , उज्जैन व्याख्याता
सरस्वती उ.मा. विद्यालय , बिजोली बैडन , सीधी व्याख्याता
लोकमान्य तिलक उ.मा.वि. , उज्जैन व्याख्याता
सरस्वती विद्या मंदिर , नई बस्ती, कटनी व्याख्याता
शासकीय उत्कृष्ठ विद्यालय, होशंगाबाद व्याख्याता
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भिण्ड व्याख्याता
सरस्वती विद्या मंदिर, खातीवाला टैंक , माणिकबाग, इन्दौर.
सदस्य
सिद्धि विनायक बाल कल्याण समिति , इन्दौर सदस्य
सरस्वती शिक्षा परिषद्, जबलपुर सदस्य
रामकृष्ण शिक्षण समिति , विदिशा विभागाध्यक्ष
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
सदस्य
राज्य कार्यकारिणी सर्व शिक्षा अभियान, भोपाल.
2. उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 42 के अन्तर्गत करार - पत्र
क्रमांक- दस-भू-अर्जन- फा 543-16-अ- 82-2010-11-5749.- यह करार - पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर 2011 को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत कार्य करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो , उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे ) तथा द्वितीय पक्ष एस. जे. के. पॉवरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कम्पनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1445 , बज्रस प्रथम तल 28 वां मेन , 9 वां ब्लॉक जय नगर, पूर्व बैंगलोर 560069 , कर्नाटका स्थित है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी है , जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे ) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना का कार्यालय हनुमान चौक घरौला मोहल्ला वार्ड नं. 15 , शहडोल, पिनकोड 484001 में स्थित है.
चूंकि कम्पनी ने जिला शहडोल , तहसील सोहागपुर के ग्राम लालपुर, जनरल नं. 918 , पटवारी हल्का नं. 64 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, कंचनपुर में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नं. 15 हैं, कुल रकबा 2.497 है . ( जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्टः दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया 3946
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[ भाग 1 गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) प्रस्तावित 660 × 2 मेगावॉट के विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिए लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1984 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है ) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है.
और, चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करके उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम लालपुर जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है , के निर्माण तथा स्थापना के लिए प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अतः वे उक्त भूमि के अर्जन के लिए रजामंद हो गये हैं . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ - 12-06/2011 / सात-2 ए/21-09-2011 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है.
और, चूंकि, राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिए आपेक्षित है.
अतएव यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि : - 1.
भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति , मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगे . जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावे.
2.
कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े , वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/ जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह वे समय- समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रायोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी . कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा , यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिए हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
3. ऊपर के खण्ड ( 1 ) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरांत कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को , जो कि समय - समय पर निश्चित किये जाये , चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी , अर्थात्:-
1 .
कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा .
3. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
भाग 1 ]
3947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
4. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम तथा नगर ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
5. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ) .
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
11. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
13. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा .
14. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
15. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जायेगी.
17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
18. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.
19. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी.
21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पूर्ण पालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
3948
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
अनुसूची
मे. एस.जे.के. पावरजेन हेतु मुख्य मार्ग से प्लांट साइट तक पहुंच मार्ग के लिए ग्राम लालपुर प.ह.नं. 64 , राजस्व निरीक्षक , मंडल कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा : -
ग्राम-लालपुर, तहसील- सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
श्रेणी खसरा क्रमांक
क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
(1)
(2)
1 भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल , लालपुर 2 भोला कोल आत्मज गुज़वा कोल, लालपुर 3 बाबूलाल आत्मज दुलारे पाल , लालपुर
4 छोटेलाल आत्मज गेंदवा पाल , लालपुर
5 राममिलन आत्मज गेंदवा पाल , लालपुर
6 बसंती पत्नि मनिराम पाल , लालपुर
7 बींदा आत्मज मुल्लेरम पाल , लालपुर
8 नरवद्या आत्मज कामोदा
भरत आत्मज बलदेव कोल , लालपुर.
9 शिवराम, रामगोपाल आत्मज बाजरु कोल , लालपुर 10 मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल, लालपुर 11 मुलाई प्रसाद आत्मज सेमा कोल , लालपुर 12 पार्वती पत्नि गनपतपाल कोल, लालपुर
13 बालचंद्र, मेघचंद्र आत्मज राम गोपाल , लालपुर 14 बाबूलाल आत्मज गनपत पाल, लालपुर
15 प्रीतम सिंह आत्मज पूरण सिंह , धनपुरी रोड, बुढ़ार कुल रकबा (हे. में. )
प्रस्तावित भूमि रकबा (हेक्टेयर में )
(6) (3)
(5)
(4)
ST
0.145
131
4.225
0.324
132
4.225
ST
OBC
0.081
2.339
135/1
1.66
0.048
OBC 136/1
OBC
2.86
0.146
221/2943/1
1.734
0.048
OBC 136/2
5.118
ST 145
0.303
0.02
ST 4.606
147
OBC
0.024
4.568
149
0.461
ST 197
2.229
0.153
ST 222
2.229
0.101
OBC 218/2
2.473
0.417
Gen.
219
3.642
220
3.771
0.064
OBC 0.405
0.162
Gen.
226
2.497
कुल रकबा
इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमशः उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं .
साक्षीगण: -
हस्ता./-
1. ( एस. एन. शुक्ला ) संयुक्त कलेक्टर, शहडोल , मध्यप्रदेश.
हस्ता./-
2. धर्मेन्द्र द्विवेदी पिता श्री आर.पी. द्विवेदी घरौला मोहल्ला, शहडोल, ( मध्यप्रदेश ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(नीरज दुबे )
कलेक्टर जिला शहडोल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग.
कृते- एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड
हस्ता./- (अनिल कुमार सक्सेना )
महाप्रबंधक, ( प्रोजेक्ट ) एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल ( मध्यप्रदेश ) .
3949 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र क्र. 8097- जि.भू-अर्जन-2011 .- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस.एल.एस. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग , गोरेगांव ( ईस्ट ) मुम्बई तहसील घन्सौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है , जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री विजय भैयाजी माथनकर, डॉयरेक्टर जो एस.एल.एल. एनर्जी प्राईवेट लिमि. डी.बी. हाउस जनरल ए. के. वैद्य मार्ग , गोरेगांव ( ईस्ट ) मुम्बई में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरेला, दुर्जनपुर, डोभी , पनारझिर, प. ह. नं. क्रमशः 9, 8 , 8 , 8 तहसील घंसौर, जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 09 कुल रकबा 37.52 हेक्टर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है .
परिशिष्ट -1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरेला, दुर्जनपुर , डोभी , पनारझिर
सम्पत्ति का विवरण
खसरा नंबर अर्जनीय क्षेत्रफल
अनु.क्र.
(हे. में)
एवं जाति
(4)
(5)
(3)
(1)
नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम (2)
1. ग्राम- बरेला प.ह.न. 9 रा.नि.मं. कहानी तह. जिला सिवनी :
0.50
159
1 सुन्दर, बुदधा, सुकरत मुन्नी पिता भैयालाल हिरिया , ध. प. स्व. भैयालाल बैगा नि. ग्राम. भूमि.
2.39
185
2 चौधरी , रमनसिंग , दशोदा, देवकी, रम्मा पिता सिया जबरसिंग गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
155 0.80
3 ग्राम पंचायत , बरेला
योग . 3.69
2. दुर्जनपुर, प.ह.नं. 8 , रा.नि.मं. कहानी, तहसील घन्सौर, जिला सिवनी :
0.41
4
133
श्रीमती धर्माबाई, ध.प. स्व. गेंदलाल चोखेलाल भूराबाई पिता गेंदलाल , सुग्गाबाई, ध.प.स्व. नोखेलाल अमियाबाई पिता नोखेलाल राजेश पिता चम्मा गाँड भूमिस्वामी
योग .. 0.41 [भाग 1 3950
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
3. ग्राम-डोभी प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर जिला सिवनी :
201
2.86
5 डिमारी पिता तिलकसिंग गौंड नि. ग्राम भूमि
1.51
6
211
श्रीमति पारवती बाई ध.प.स्व. बखतलाल खेमसिंग , इमरत रामसिंग , पिता वखतलाल गौंड निवासी जम्होडी खुर्द भूमिस्वामी.
215
2.83
7 भददी पिता बौरा बैगा नि. ग्रा. भूमि
218
1.72
8 धूरी , दादूलाल , गोविन्द, गोपाल पिता बसोरी श्रीमति सियाबाई ध. प. बसोरी बैगा निवासी बरेला भूमिस्वामी.
योग .. 8.92
4. ग्राम- पनारझिर, प.ह.नं. 8 रा.नि.मं. कहानी तहसील घन्सौर :
24.50
158
9 श्री रामचन्द्र जी, श्री लक्ष्मण , जानकीजी मंदिर गोरखपुर प्रबंधक, कलेक्टर, सिवनी.
योग .. 24.50
महायोग 37.52
2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक 2504-1820-2011 -सात-2ए, भोपाल दिनांक 13-6-2011 के निर्देशानुसार भू- अर्जन की शर्त का अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि: -
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
3951 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
( ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
(i) एस.एल.एस पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम दुर्जनपुर, डोभी, बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, सिवनी के ग्राम दुर्जनपुर, डोभी , बरेला और पनारझिर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 36.73 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.
1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7 .
अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9 . भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत्) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
3952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
(iv) कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्रमांक -2 की ओर से श्री विजय भैयाजी माथनकर , डॉयरेक्टर, एस.एल.एस , एनर्जी प्रावईवेट लिमिटेड मुम्बई, द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
पक्ष क्रमांक -1 साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्र. - 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (अजीत कुमार ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला- सिवनी ( म. प्र. ) .
हस्ता./- नाम : (जितेन्द्र गोस्वामी ) पता : S/o श्री वीरेन्द्र गिरी गोस्वामी ग्राम पो. बरेला थाना . तह. घंसौर
साक्षी क्र. -2
हस्ता./- नाम : ( होमनलाल गोठिया ) पता : S/o श्री प्रीतमलाल गोठिया ग्रा. दुर्जनपुर घंसौर जिला सिवनी.
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (विजय भैयाजी माथनकर ) डायरेक्टर, एस.एल.एस. एनर्जी प्रा. लिमि. ( मुम्बई ) जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
3953 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र
सिवनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011
क्र. 8098 - जि. भू-अर्जन- 2011.- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं. ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, जिनका स्थाई पता : स्नेहलता, 6-3-871 , ग्रीन लैंड रोड, बेगमपेठ, हैदराबाद -16 ( आं.प्र. ) एवं हाल मुकाम ( पता) डी-5 , राजुल पैराडाईज , मंडला रोड, तिलहरी , जबलपुर ( म. प्र. ) है तहसील घंसौर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है, जिसकी ओर से मुख्त्यार - श्री गुडरू साम्बासिवा राव ( जनरल मैनेजर ) जो एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद, तहसील घंसौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं के मध्य आज दिनांक 19 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) एस. ई. डब्ल्यू थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बरौदामाल , हूड़माल , कुर्मीठल. प. ह. नं. 13 एवं ग्राम बरौदा रैय्यत , पारा प.ह.नं. 12, रा.नि.मं. कहानी , तहसील घंसौर जिला सिवनी की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 49 क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है , जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल , हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा ( ग्रामवार सूची निम्नानुसार )
सम्पत्ति का विवरण
खसरा नंबर
नाम भूमि स्वामी एवं जाति
अनु.क्र.
कुल अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे . में )
(5) (2)
(4)
(1)
(3)
1. ग्राम- बरौदामाल , प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )
1.34
9
1 बैसाखु, पिता बीरसिंह गौड़
कुंआ पक्का 1 , आम 1 , तेंदू 1 , पीपल 1 , सीताफल 1 , पलाश 8 , बेर 2 .
आम-2
12
6.74
2 संतराम आत्मज सुमरन , बैगा
4.41
14
3 पतीराम , रामसिंह , सुखराम , आत्मज कोमल , बैगा
1.82
15/1
4
आम वृक्ष -1 रविशंकर, आत्मज मानकलाल , बैगा
1.64
15/2
5 रामदीन, आत्मज ईमरत , बैगा
0.80
15/3
6 रामदीन, आत्मज ईमरत , बैगा
16
1.48
ग्यारसी बाई ध . प. स्व. चौखेलाल
7 बसोरी नंदकिशोर, चन्द्रकला, लक्ष्मी , ममता, सुनीता, सुशीला सभी के पिता चौखेलाल, चंन्द्रकला, ध . प . स्व. किशोरी , संजय, संगो, संध्या, पूजा ( ना.बा. ) सभी के पिता किशोरी पा. मां. चन्द्रकला बैगा.
0.95
42
8 अजय पिता भारत सिंह , बैगा 3954
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(2)
(1)
9 अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा
10 अकलू आत्मज रामस्वरूप बैगा
(4)
(5)
(3)
62
0.18
0.20
72
19.56
कुल
2. ग्राम- हूडमाल , प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )
5 1 जयलाल, आत्मज तारसिंह गौंड
9 2 ताराचंद, आत्मज बारेलाल गौंड
3 नत्थू आत्मज हिम्मत गौंड
4 जगदीश, आत्मज सिम्मूलाल गौंड
5 मूलचंद, मनीराम , धनीराम, आत्मज मुरारी गौंड 6 दामोदर सिंह , आत्मज रामसिंह गौंड 7 जगदीश आत्मज सिम्मूलाल गौंड
8 तखतसिंह, गुलाबसिंह, डालसिंह , भागवती बाई, शांतिबाई आत्मज गिरानी गौंड.
9 ग्यारसीबाई धर्मपत्नी स्व. चौखेलाल, बसौरी, नंदकिशोर, चंद्रकला, लक्ष्मी, ममता, सुनीता, सुशीला, सभी के पिता चौखेलाल , चंद्रकला धर्मपत्नी स्व. किशोरी, संजय, संध्या, पूजा (ना.बा. ) पिता किशोरी पा. मां. चंद्रकला बैगा.
2.83
1.24
कुंआ पक्का-1 1.30
35/1
कुंआ पक्का-1 , बबूल -1 0.05
35/2
पलाश-1
0.70
35/3
0.90
35/4
बबूल-2
0.85
35/5
1.33
40
महुआ-1 , पलाश -1
बबूल-3 .
48
4.78
बबूल -3 , बेर -1 कुल 13.98
3. ग्राम- कुर्मीठेल, प.ह.न. 13 , रा.नि.मं. कहानी , तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )
3 1 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड
4 2 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड
5 3 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड
7 4 भैयालाल आत्मज चमरू, गौंड
5
8 सीताराम आत्मज मचलू, विजय बिन्दु आत्मज भुन्नी बैगा
6 नंदलाल आत्मज रतन बैगा
5.44
0.52
0.17
0.36
0.27
10
0.79 कुल 7.55
4. ग्राम- बरौदा रैय्यत, प.ह.न. 12 , रा.नि.मं. कहानी , तह. घंसौर , जिला सिवनी ( म. प्र. )
1 वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान 2 कोकलाल, भीमसेन, अर्जुन , काशीराम , शिववती पिता धीरसिंह, रामकली , श्यामकली पिता परसू, जाति गौंड.
4/2
0.80
5.44
5/1
महुआ वृक्ष -5 , बबूल -2 , बिरसिग -1 , भाग 1 ]
3955
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
3 दमोदर सिंह पिता राम सिंह, गौंड 4 जयलाल पिता तारसिंह, गौंड
5 मनोज कुमार पिता विनोद प्रसाद, परधान 6 वीरेन्द्र सिंह पिता पंचम, जाति परधान 7 बसंतलाल पिता चिल्ला गौंड
8 एतन सिंह पिता बसनलाल , जाति गौंड 9 गजेन्द्र पिता शालीराम , गौंड
10 गेंदलाल पिता रामा, गौंड
11 छब्बीलाल पिता रामा गौंड
12 बहादूर, मोहनलाल , सोहदर , सुबरलाल, मुन्नालाल पिता भुन्दुलाल, मीराबाई वि. भुन्दुलाल, गौंड.
13 ब्रम्हा पिता रामा , गाँड
14 बरातीलाल पिता रामा, गौंड
15 सोमती पिता विष्णु गौंड
16 बरातीलाल पिता रामा गौंड
17 केशोबाई वि. रामा गौंड
(5)
(3)
(4)
3.20
5/2
5.29
6/1
0.92
6/2
0.80
7/2
38/1
1.17
बेर-4, पलाश-25 38/9
0.40
39
1.10
बेर-4 , पाकर -1 , पलाश-3 पलाश -17 , पाकर -1 , गुंजा-1 1.00
40/1
कुंआ पुराना जीर्ण सार्वजनिक-1 , छींद वृक्ष-1 .
1.06
40/2
ट्यूबवेल -1 , कंजई-1 , जमुन -1 , खैर -1 2.02
40/3
महुआ-1 , बबूल-2 40/4
1.36
बबूल -3 , बेर -5 , साज -1 , सिरसौर -1 , पलाश -2 , 40/5
0.44
40/6
0.44
बूबल -1 , बेर -1 0.11
40/7
0.70
40/8
कुंआ पक्का-1
कुल 26.25
5. ग्राम- पारा , प.ह.न. 12 , रा.नि.मं. कहानी, तह. घंसौर, जिला सिवनी ( म. प्र. )
1 अंचन पिता तिलई गौंड
2 जयलाल पिता तारसिंह गौंड
3 जयलाल पिता तारसिंह गौंड
4 जयलाल पिता तारसिंह गौंड
5 सन्नी, शेखू, सनियाबाई पिता कंचन गौंड 6 जयलाल पिता तारसिंह गौड
7 बुद्धसेन पिता तिलई गौंड
181/1
3.33
1.35
181/2
1.14
182
183
2.33
185
2.30
188
0.49
191
4.51
15.45
कुल 3956
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित सरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बरौदामाल हूडमाल, कुर्मीठेल, बरौदा रैय्यत एवं पारा.
1 बरौदामाल
10
19.56
13.98
09
2 हूडमाल
07.55
06
3 कुर्मीठेल
26.25
4 बरौदा रैय्यत
17
5 पारा
महायोग
07 15.45 49 82.79 हे. ( 204.57 एकड़ )
2. राज्य शासन के नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-60-95-7-9 , दिनांक 19-2-1996 के निर्देशानुसार भू- अर्जन की शर्त का इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी के राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित किया है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया गयाहै .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि: -
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
(i) एस . ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम बरौदामाल, हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर , जिला सिवनी के ग्राम बरौदामाल, हूडमाल , कुर्मीठेल , बरौदा रैय्यत एवं पारा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 82.79 हेक्टेयर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.
1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा .
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.
3957
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावेगा.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था से जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7 . अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय , बन्धक, दान , पट्टा या अन्यथा अन्तरण समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से करने के सिवाय करने की हकदार न होगी ) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा , आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी , इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि की उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
3958
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही हो तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
(iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जावेगी.
(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया गया जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया गया है.
(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री गुडरू साम्बासिवा राव जनरल मैनेजर एस. ई . डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
नाम : ( संतराम कनेरिया ) सरपंच
पक्ष क्रमांक -1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (अजीत कुमार ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला- सिवनी ( म . प्र. ) .
पता : बरौदामाल घंसौर सिवनी.
साक्षी क्र.- 2
हस्ता./-
नाम : ( कमल सिंह यादव ) पता : पो.मु. बरौदामाल जिला सिवनी.
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- ( गुडरू साम्बासिवा राव ) जनरल मैनेजर एस. ई. डब्ल्यू. थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. हैदराबाद ( आ. प्र. ) कार्यालय 5 - डी, राजुल पैराडाईज तिलहरी , मंडला रोड, जबलपुर ( म. प्र. )
मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 01-10-2011 - एक- 1534.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक बी-1-84- 2011-2- एक, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के अनुपालन में श्रीमती मलिका निगम नागर , आर. आर. 2002 को उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 1 नवम्बर 2011 को अपराह्न में आयोग से भारमुक्त किया जाता है.
हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश , राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
3959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 15 जुलाई 2011
प्र. क्र. 3 - अ 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 4 की की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीहोर
6.669 रेहटी मट्ठागांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आंवश्यकता है- मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ 82-09--10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
1.296 रेहटी
सीहोर
पथौड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री कोलार परियोजना, रेहटी.
मरदानपुर वितरण की ग्राम पथौड़ा 21 माईनर 630 मी. मी. नहर निर्माण.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर विवरण की ग्राम पथौडा 21- माईनर 630 मी. नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी बुधनी में किया जा सकता है .
3960
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
सीहोर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 1 - अ 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीहोर
सतपोन
3.701 श्यामपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ/ भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 2 - अ 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(3)
(2)
(1)
पाटन
(4) 2.450 सीहोर श्यामपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सतपोन जलाशय की नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतपोन जलाशय की नहर निर्माण .
(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अ.वि.अ./ भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 5 अक्टूबर 2011
क्र. 4946 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 14-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) रतलाम जावरा
मोरिया
0.290
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मोरिया तालाब के बांध एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम .
मुख्य नहर से प्रभावित छूटे सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 1 - अ 82 - वर्ष 2011-12 - पत्र क्र. 70- भू- अर्जन - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)
(4) (2)
(3)
2.634
दहलवाडा
नरसिंहपुर गाडरवारा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नरसिंहपुर.
कान्हरगांव- महंगवा, कला- आडेगांव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीवसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3962
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर , दिनांक 14 अक्टूबर 2011
भू-अर्जन प्र. क्र 2 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
जिला
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
17.40
छोटाईटारा
जोबट
अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , अलीराजपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
भू- अर्जन प्र. क्र 3 - अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
अगोनी
20.25 अलीराजपुर जोबट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य .
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , अलीराजपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र 4 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
4.26
टेमाची
जोबट
अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटाईटारा सिंचाई परियोजना से शीर्ष कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, अलीराजपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 17 अक्टूबर 2011
क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(4)
(3)
मण्डला
इटका
0.165 नैनपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छिंदवाड़ा-नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु .
कार्यपालक अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 3964
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
मण्डला मण्डला
0.339
समनापुर ह.नं. 16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
मण्डला
1.046 नैनपुर चिरईडोंगरी माल ह. नं. 35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर- मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)
(4) (2)
(3)
मण्डला
0.067 नैनपुर पीपरदौन ह. नं. 34
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे , नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) मण्डला मण्डला
बम्हनी
0.264
ह. नं. 05
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं
प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
मण्डला मण्डला
ठरका
0.123
प. ह. नं. 07
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू. म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि क नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
मण्डला मण्डला
0.119
लिमरूआ ह. नं . 08
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर- मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
3966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.741 मण्डला मण्डला
नांदिया ह. नं. 16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(4)
ग्राम एवं प.ह.नं. (3)
मण्डला
मण्डला
पेटेगांव
0.196
ह. नं. 16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.98 मण्डला मण्डला पौंड़ी ( महाराजपुर) ह. नं. 17
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण) द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
3967
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) मण्डला मण्डला
3.708
महाराजपुर ह. नं. 18
अनुसूची
का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालक अभियंता ( निर्माण ) छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
द.पू.म. रेल्वे, नैनपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रबल सिपाहा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 25 अक्टूबर 2011
क्र.- दस - भू- अर्जन- फा. 543- प्र. क्र. 16 -अ-82-2010-11-5833.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)
(4) (2)
(3)
2.497 सोहागपुर
शहडोल
लालपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
एस.जे. के. पावरजेन लिमिटेड के पहुंच मार्ग हेतु.
महाप्रबंधक ( प्रोजेक्ट ) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3968
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 25 अक्टूबर 2011
क्र. 3042 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) (2)
(3)
24.86 सीधी
अमझर
मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गजरी बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग -1 , सीधी जिला शीधी (म. प्र.)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82 - वर्ष 11-12-7832 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4)
28.772 भैसदेही गुदगांव
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
चिल्कापुर जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
3969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 2 - अ - 82 - वर्ष 11-12-7829.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) भैसदेही
0.986
गुदगांव
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है. (2)
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 11-12-7830.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
1.437 भैसदेही
बैतूल
चिल्कापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है . (2)
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3970
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 11-12-7831.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
धोन्डी
भैसदेही
1.134 बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.
चिल्कापुर जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 5 अ - 82 - वर्ष 11-12-7827. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
27.061 भैसदेही
सरई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 6 अ - 82 - वर्ष 11-12-7828.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 3971 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(6)
2.657
भैसदेही
बैतूल
कौड़ी
कौड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3)
का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
भूमि
( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 8 - अ 82-07-08- भू. अ. अ. जबलपुर . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हैक्टर में )
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
0.06
जबलपुर जबलपुर
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
धनपुरी प.ह.नं. 58 न. ब. 373
मेहगांव टोला जलाशय के आर.बी.सी. के . डूडी माइनर के निर्माण के लिए.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 2 नवम्बर 2011
क्र. 3452- भू.अ.अ. - 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3972
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) जबेरा
दमोह
2.90
बम्होरी सिंगौरगढ़
1.78
मुड़ेरी
काँटी
5.66
4.49
बिछिया
योग
14.83
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेब्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
दमोह- जबलपुर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत जबेरा बायपास निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 2 नवम्बर 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2010-11-2114.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/
खसरा
नगर/ग्राम
नम्बर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हैकटर में )
तालुका
(2)
(5)
(4) नरवर
1259
(3) सुनारी
(1) शिवपुरी
1277
1278/1
1278/2
1279/1
1279/2
1283
1284
1314
2648
2651
कुल रकबा :
(6)
(7)
0.16
0.24
0.35
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी .
सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
0.16
0.28
0.02
0.56
0.03
0.05
0.32
0.09
2.26
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
क्र. 34- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर हस्तिनापुर
1.24 योग . 1.24
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम (6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीचक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम हस्तिनापुर की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 35- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर चक महरोली
2.88 योग . 2.88
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीचक महरोली शाखा के निर्माण ग्राम चक महरोली की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3974
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 36- अ -82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) आरौली
3.90 योग .. 3.90
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम आरौली की भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 37- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) डबका
3.75 योग .. 3.75
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की चक महरोली शाखा के निर्माण हेतु ग्राम डबका की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 38 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) सोनी
2.35 योग .. 2.35
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण ग्राम सोनी की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
3975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 39-अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1) ग्वालियर ग्वालियर
(3) हीरी
2.94 योग .. 2.94
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.
(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरी की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 40- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) ग्वालियर ग्वालियर सिहारा
(4) 5.161 योग ..5.161
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सिहारा की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 41 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3) उटीला
ग्वालियर ग्वालियर
12.907 योग .. 12.907
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम उटीला की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 43- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर भटपुरासानी
3.13 योग .. 3.13 धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2, ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम भटपुरासानी की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 44- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1) ग्वालियर ग्वालियर मानपुरा (3)
2.95 2.95
योग .
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
प. क्र. 1733 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
3977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.364
हहोतीपुर्वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
प. क्र. 1735 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(3) बांस
(4) 0.369 (2) त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन . बाणसागर परियोजना के प. क्र. 1737 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) रीवा
(2) त्योंथर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.062
(3) रजहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
3978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 प. क्र. 1739- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) परसधा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.638
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
प. क्र. 1741 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(3) कैथा
(4) 2.417 (2) त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 1743- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
3979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4) रीवा त्योंथर सोनवर्षा
1.476
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
प. क्र. 1745 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) खाम्हा
(4) 1.854
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
प. क्र. 1747 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2) त्योंथर
(3) डीह
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.292
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र . 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
3980
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 1749 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 2.988
(3) बुदामा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र . 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 1751 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) गीधा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.666
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
क्र. 1753- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
3981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2) (3)
रीवा त्योंथर
(4) 4.887
पड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
क्र. 1755 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) रीवा त्योंथर
(3) अंतरैला
(4) 1.548
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 1757- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 2.430
कोनी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
3982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 1759- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.720
(3) टेढ़खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 1761 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(1) रीवा
(2) त्योंथर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 6.111
(3) बड़ागांव
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 1763 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, भाग 1 ]
3983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: --
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.183
(3) शिवपुरवा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 3 नवम्बर 2011
क्र.- भू- अर्जन-(अ -82 ) 2011-12-3245.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी
(4) 2.40
(3) मिड़ली रै. प.ह.नं. 186
(2) डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग
2.40 0.00 2.40
योग . शासकीय भूमि कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
(6) नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3246.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 3984
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) डिण्डौरी
2.40 डिण्डौरी रा. नि. म.
2.40 बजाग
पड़रिया डोंगरी , प.ह.नं. 181 योग .. शासकीय भूमि 0.00 कुल योग .. 2.40
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3247.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) डिण्डौरी
(4) 1.87
बजाग रै. प.ह.नं. 183
डिण्डौरी रा. नि. म. बजाग
1.87 2.80
4.67
योग . शासकीय भूमि कुल योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-3248.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
3985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4)
1.58 डिण्डौरी
आमाडोंगरी
डिण्डौरी रा. नि. म.
बजाग
1.58 0.00
प.ह.नं. 179 योग .. शासकीय भूमि
1.58
कुल योग ..
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
नीमटोला डायवर्सन योजना नहर कार्य हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3249.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) (1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी रा. नि. म.
बजाग
0.00
4.19 4.19 4.19
बिजौरा माल प.ह.नं. 185 योग .. शासकीय भूमि कुल योग .
(
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
नीमटोला डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-3250.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
(4) 0.50
(3) सिंहपुर
रा. नि. म. बजाग
0.50 0.00 0.50
प.ह.नं. 178 योग . शासकीय भूमि कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
की नहर कार्य हेतु. नीमटोला डायवर्सन योजना (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
3986
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 क्र.- भू- अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-3251.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संब -धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः- जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) डिण्डौरी
3.50
खुड़िया रै. प.ह.नं. 96
डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर
3.50 0.00 3.50
योग . शासकीय भूमि कुल योग ..
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-( अ-- 82 ) 2011-12-3252.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संब - धित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) डिण्डौरी
24.85 डिण्डौरी रा. नि. म. सक्का
24.85 1.00 25.85
बरगा प.ह.नं. 75 योग . शासकीय भूमि कुल योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
बरगा जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं बॉयी तट नहर कार्य.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12-3253 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
3987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) डिण्डौरी
3.20 डिण्डौरी रा. नि. म.
मुरता रै. प.ह.नं. 105
अमरपुर
3.20 0.00 3.20
योग शासकीय भूमि कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुरता जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-3254.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) डिण्डौरी
(4) 37.20 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. अमरपुर
37.20 1.60 38.80
डूण्डी सरई प.ह.नं. 104 योग .. शासकीय भूमि कुल योग .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(6) मुरता जलाशय शीर्ष कार्य, दांयी एवं बॉयी तट नहर कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-3255.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1) डिण्डौरी
(4) 2.00 डिण्डौरी रा. नि. म.
(3) फड़की मा. प.ह.नं. 37 योग .
शाहपुर
2.00 0.00 2.00
शासकीय भूमि कुल योग .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) रकरिया जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 क्र.- भू-अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-3256.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4) (1) डिण्डौरी
3.00 डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर
3.00 0.00 3.00
(3) बरगई प.ह.नं. 37 योग . शासकीय भूमि कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6) रकरिया जलाशय बॉयी तट नहर कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. -भू-अर्जन (अ-82 ) 2011-12-3257. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
(1) डिण्डौरी
रकरिया
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) 5.00 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. शाहपुर
5.00 0.00 5.00
प.ह.नं. 38 योग .. शासकीय भूमि कुल योग
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) रकरिया जलाशय दाँयी तट नहर कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.-भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-3258. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) डिण्डौरी
(4) 1.90 (2) डिण्डौरी रा. नि. म. नेवसा
(3) पोड़ीमा. प.ह.नं. 53 योग .. शासकीय भूमि
1.90 0.00 1.90
कुल योग
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) गुमरा जलाशय दॉयी तट नहर कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 04- अ-82-06-07-( भू.अ.अ.)-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील - कुण्डम
( ग) ग्राम- पिटकुही खुर्द, प. ह. नं. 65
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे . में ) (1)
(2)
58
1.10
61
0.10
0.12
60
योग : 1.32
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पिटकुही खुर्द जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07- अ- 82-06-07-( भू.अ.अ.) -92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला-जबलपुर
(ख) तहसील- कुण्डम
(ग ) ग्राम- पिपरिया प. ह. नं. 21/78
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
0.02
71
72
0.05
0.01
75
0.10
79
74
0.06
0.10
76
70
0.02
0.08
77
0.04
80
0.05
81
82
0.14
0.05
83
0.07
146/1
0.03
146/2
0.17
147
157
0.13
903
0.02
योग : 1.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम - पिपरिया.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ- 82-06-07-( भू.अ.अ.)-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील - कुण्डम
(ग) ग्राम- साताबेली, प. ह . नं. 20/77 3990
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
665
0.15
661
0.02
669
0.20
670
0.04
682
0.03
659
0.22
0.03
640
641
0.10
643
0.02
639
0.03
689
0.08
690
0.05
691
0.18
695
0.03
0.22
698
708
0.04
योग : 1.41
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सेरोली जलाशय की मुख्य नहर हेतु ग्राम - साताबेली.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 09- अ- 82-06-07- ( भू.अ.अ. ) -92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील - कुण्डम
(ग ) ग्राम - हर्राटीकुर, प. ह. नं. 21/78
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
554
0.08
577/696
0.02
(2)
(1)
577
0.10
0.11
579
0.02
580
0.04
581
583
0.09
0.04
450
585
0.14
0.05
584
554
0.02
0.07
449
447
0.05
206
0.03
205
0.08
207
0.22
0.10
208
0.10
218
221
0.14
0.10
225
0.03
226
0.07
223
0.06
155
0.15
241
0.12
117
0.42
133
122
0.19
0.07
119
0.02
240
0.05
232
0.17
156
0.10
144
121
004
141
0.03
0.02
142
0.05
145
0.05
146
0.02
116
120
0.02
0.02
448
योग : 3.30 भाग 1 ]
3991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिरौली जलाशय के नहर हेतु. ग्राम हर्राटीकुर.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
जबलपुर , दिनांक 24 सितम्बर 2011
प्र. क्र. 15 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- पनागर
(ग ) ग्राम- पोरूवा, प. ह. नं. 8 न. बं. 298 ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( 0.32 हेक्टेयर में निर्मित ) खसरा नं . (1) 64
रकबा ( हे . में ) (2) ट्यूबवेल 0.32 में निर्मित
योग : 0.32
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मदना वितरण नहर की माइनर एम -5 नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , रा . अ. बा. लो. सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है .
जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011
प्र. क्र. 3 - अ-82-08-09- भू.अ.अ.इकाई क्र . 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम- पडुआ, प. ह. नं. 29/34, नं. ब. 271 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे. में)
(2) 0.11
(1) 173
योग : 0.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- शहपुरा वितरण नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, रा. अ . बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) - 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील-कुण्डम
(ग) ग्राम- देवरी , प. ह. नं. 61/8
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.92 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
0.34
91
109
0.161
112
0.052
108
0.03
107
0.161
115
0.185
0.12
148
0.048
155
154
0.093
153
0.12
117
0.004
151
0.125
147
0.15 3992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
256
0.053
168
0.004
175
0.004
146
0.13
145
0.165
221
0.04
252
0.13
264
0.23
292
0.085
297
0.215
298
0.275
योग 2.92
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 4- अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ.) 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- कुण्डम
(ग) ग्राम-डोली , प. ह. नं. 61/8
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर .
खसरा नं .
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
142
0.056
140
0.117
138
0.105
137
0.278
135
0.125
133
0.169
योग : 0.85
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5- अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ. ) 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- जबलपुर
( ख) तहसील- कुण्डम
(ग) ग्राम- देवरी , प. ह. नं. 61/8
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
0.04
339
338
0.04
565
0.04
0.045
336
0.06
429
0.08
367
352
0.17
539
0.004
0.125
372
0.10
349
371
0.04
391
0.052
0.10
359
544
0.185
551
0.175
0.265
358
356
0.205
541
0.04
0.165
355
350
0.04
345
0.125
0.004
353
0.065
192
0.135
348
343
0.07 भाग 1 ]
3993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
344
0.07
447
0.08
448
0.0
455
0.08
422
0.08
520
0.012
527
0.016
526
0.04
543
0.008
528
0.012
529
0.025
530
0.008
0.033
531
566
0.053
567
0.045
540
0.02
550
0.155
550/5
0.105
योग 3.29
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-10-11 ( भू.अ.अ.)- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील - कुण्डम
(ग ) ग्राम- जमौड़ी, प. ह. नं. 61/8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
0.12
462
(2)
(1)
0.18
460
458
0.07
456
0.08
457
0.10
0.045
481
0.08
478
430
0.004
428
0.160
489
0.08
425
0.09
268
0.055
0.030
265
0.04
270
272
0.121
282
0.012
0.14
247
0.105
244
242
0.08
243/1
0.03
243/2
243/3
243/4
0.015
385
288/3
0.161
288/1
288/2
0.03
286
0.165
292
296/1
0.081
296/2
293
0.03
0.15
129
134
0.10
133
0.036
योग : 2.39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - डोली जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3994
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 10 अक्टूबर 2011
क्र. 4988 - भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 8-अ- 82-2008-09 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- रतलाम
(ग) नगर/ग्राम- बिरमावल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 02.020 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
1934
0.075
1935
0.060
1936/2
0.075
1936/4
0.075
1936/8
0.075
1938/1
0.075
1938/2
0.075
1939/2
0.075
1940/1
0.015
1940/2
0.060
0.060
1941/1
1950/6
0.075
0.075
1950/7
1965
0.075
1969
0.030
2001
0.075
2015/30
0.110
2015/31
0.030
2015/32
0.110
2015/36
0.030
2015/44
0.030
2015/45
0.075
(2)
(1)
0.075
2015/53
2015/65
0.110
0.400
2291
योग : 2.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कुण्डाल तालाब योजनान्तर्गत तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011
क्र. 1198 - भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र.- 1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- भाबरा
(ग) ग्राम - बरझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.15 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
400
पेकी 0.02
436/1
पेकी 0.14
पेकी 0.03
402/4
पेकी 0.02
434/2
402/3
पेकी 0.02
434/1
पेकी 0.03
403
पेकी 0.07
404
पेकी 0.05 भाग 1 ]
3995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
405
पेकी 0.04
406
पेकी 0.01
437
पेकी 0.13
408/1
पेकी 0.25
438
पेकी 0.04
439
पेकी 0.04
441
पेकी 0.15
494
पेकी 0.25
503
पेकी 0.39
505
पेकी 0.08
491
पेकी 0.20
492
पेकी 0.03
507
पेकी 0.04
550
पेकी 0.12
योग : 2.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- सामला कुण्ड तालाब योजना से सिंचाई हेतु नहर कार्य से प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
क्र. 15355- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बिलोड़ा तालाब निर्माण नहर कार्य ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- जीरापुर
(ग) ग्राम- लक्ष्मीपुरा, खेड़ी एवं लिम्बोदा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.635 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हे . में )
(2)
(1)
ग्राम-लक्ष्मीपुरा , क्षेत्रफल 5.133 हेक्टेयर
0.720
154/2
0.173
93, 95/1
154/4/2/1
0.240
0.176
95/2 , 96 , 104
0.300
153 , 154/1/2/1
152/3
0.624
0.675
110 , 112, 113
0.275
97 , 100 , 98
87/4
0.198
19
0.060
0.125
84
0.070
79/5/2
79/4/4
0.066
0.105
80
75
0.088
0.198
14, 16
29/2
0.170
0.080
20/1
21/2
0.114
0.286
7/2, 8/3/2
0.390
7/1, 8/3/1
योग : 5.133
ग्राम-खेड़ी, क्षेत्रफल 1.996 हेक्टेयर
0.105
443/2
0.141
442/1
442/2
0.246
441/1
0.294
0.100
439/1/2/2
439/2/1/3
0.032
0.100
439/2/1/2
0.124
435/2
436
0.032
435/1
0.156
420/3
0.152
421
0.192
0.192
411/2, 412/2
0.130
229/2, 413/455
योग : 1.996 3996
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
ग्राम- लिम्बोदा, क्षेत्रफल 3.506 हेक्टेयर 146/2
0.192
145, 147
0.186
144/2
0.080
0.128
144/1 , 148/2
144/3 , 148/3
0.128
0.220
149 , 150/1
0.240
151/2, 152/2
154
0.140
155/2
0.186
156/2
0.048
157
0.120
158/2
0.116
0.184
160 , 163
0.080
161/2, 162/2
162/1
0.120
162/3
0.026
167/1
0.190
167/2
0.013
191
0.060
190
0.060
206
0.080
207
0.050
208
0.013
0.040
205/2
205/1
0.040
209
0.120
210/3
0.060
210/4
0.060
0.144
238, 240
237/1
0.080
237/2
0.030
0.112
228, 230 , 236
0.160
219, 229
योग : 3.506
महायोग . 10.635
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलोडा तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा , खेड़ी एवं लिम्बोदा की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधू तेवतिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8937 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- रहली
(ग ) ग्राम-संदई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.590 हेक्टर.
सर्वे नं.
रकबा (हे . में )
(2)
(1)
0.070
261/1
0.074
261/2
0.070
261/3
0.070
261/4
0.800
233
0.030
237/2
0.260
234
0.700
238
0.160
240/1
0.100
240/2
0.120
241
0.060
263
0.140
264
0.010
262
239
0.030
0.010
266/1
0.100
235
0.080
253
256
0.140
0.110
285
0.110
265/2
0.020
266/2
280
0.070
0.070
286
0.070
301
302
0.030 भाग 1 ]
3997
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
303
0.090
309/1
0.010
307
0.040
308
0.120
319
0.040
323/1
0.060
0.070
323/2
0.010
324/2
325
0.100
134
0.060
145
0.030
133
0.050
126/1
0.020
118/1
0.050
117/1
0.035
117/2
0.025
417
0.050
501/2
0.075
507
0.015
506
0.130
0.010
274
योग : 4.590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम- संदई में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क-भू-अर्जन- 2011-8939. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम- परासिया
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में ) (1)
(2)
5
0.07
6
0.06
(1)
(2)
0.03
9
0.03
10
11
0.03
0.07
12
0.10
75
0.20
89/2
0.03
93
0.02
313
0.10
312/1
211
0.16
301
0.06
276/1
0.08
0.05
275
277
0.12
271
0.20
0.25
261
260
0.10
योग : 1.76
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम परासिया में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8941.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - गढ़ाकोटा
(ग ) ग्राम- बाछलौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
23
0.06
17
0.07
0.06
35
36
0.06
0.13
38/1 3998
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
(2)
(1)
38/2
0.11
53/2
0.11
0.12
54/1 , 54/2
56/2
0.07
0.21
138/6 , 138/7 , 138/8
योग : 1.00
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बाछलोन में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- भू-अर्जन- 2011-8942.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- रहली
(ग) ग्राम- बरखेरा सिकंदर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.655 हेक्टर .
सर्वे नं.
रकबा (हे. में ) (1)
(2)
336
0.100
349
0.140
323
0.050
340
0.040
389/1
0.075
389/2
0.075
390/1
0.038
390/2
0.038
391
0.105
394
0.068
395
0.097
411
0.135
412/1
0.038
412/2
0.038
413
0.038
388
0.020
353
0.240
350
0.050
(2)
(1)
0.040
324
0.050
332
0.020
331
0.050
325
0.110
321
योग : 1.655
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- मैनाई जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम बरखेरा सिकंदर में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क - भू-अर्जन- 2011-8943.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- गढाकोटा
( ग) ग्राम- चनौआबुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टर .
सर्वे नं.
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
22
0.06
7/4
0.11
0.14
91
114
0.05
0.10
105
112
0.10
123
0.10
0.05
122
120
0.07
0.06
151
150
0.05
योग : 0.89
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - चनौआबुजुर्ग जलाशय योजनान्तर्गत ग्राम चनौआबुजुर्ग में बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
3999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2011
पत्र क्र. 1729 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
( ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) नगर/ग्राम - भगवानपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.342 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1) .
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.119
179/1ख/2
179/3
0.186
179/1क
0.037
योग : 0.342
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1731 - भू-अर्जन कार्य-2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम - सहलोलवा -53
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.414 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
शासकीय भूमि (हेक्टर में) अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.025
276
277
0.022
0.348
278
279
0.016
273
0.003
0.245
272
0.071
271
0.042 296
0.038
297
0.094
298
299
0.039
306
0.038 313
0.051
314
0.180
312
0.006
0.075 319
363/2
0.031
364
0.125
365/1
0.188
366
0.856
0.025
377/1
0.226
378/1
350/2
0.002
344
0.348
0.085
343/1
343/2
0.151
0.025
345
3.259
0.155 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
4000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 1 नवम्बर 2011
क्र. 11356 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग ) ग्राम- खरवाली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.859 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हे. में. )
(1)
(2)
172/4
0.022
174
0.206
177/2
0.248
177/1
0.248
77
0.336
76/2
0.060
74/1
0.024
70/1/1
0.052
70/1/3
0.280
69
0.017
68/2
0.042
50/2/4
0.150
46/2/1
0.036
49
0.052
[ भाग 1
(2)
(1)
50/1
0.098
51
0.080
0.030
62/1
0.025
62/3
62/4
0.031
0.240
62/6
0.012
61
92/1
0.260
0.010
119
118/2
0.100
116/1
0.120
0.080
2.859
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 11361 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- जामला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.337 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हे. में. )
(2)
(1)
74/1
0.042
0.042
74/2 भाग 1 ]
4001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(1)
(2)
74/3
0.043
75
0.016
76/1
0.232
85/1
0.192
82/1/1
0.008
82/1/2
0.022
0.022
82/1/3
82/1/4
0.022
82/1/5
0.022
49/1
0.184
25/1
0.190
25/2
0.080
34/2
0.112
34/1
0.108
योग .. 1.337
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 11366 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम-डोबनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 14.620 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित
क्षेत्रफल
(हे. में. )
(2)
(1)
99/4
1.390
99/2/1
0.627
(2)
(1)
0.627
99/2/2
0.035
120
121/2
0.067
0.420
124/1
124/2
0.115
0.138
124/4
0.040
125
0.023
136/1/1
136/1/2
0.022
136/2
0.036
136/3
0.068
0.063
137/1
137/2
0.007
0.020
138/1
138/2
0.020
138/3
0.020
138/4
0.040
183
0.112
0.170
184/1
184/2
0.053
0.048
187
188
0.150
0.200
233/3
0.020
138/5
138/6
0.020
121/1
0.153
0.250
144
0.050
150/1
0.050
150/2
0.100
150/3
150/4
0.050
0.090
173/1
0.020
173/2
0.015
173/4
0.133
177/1
177/2
0.042 4002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(2) (1)
177/3
0.175 174/1
0.080 179
0.200 180
0.075 181
0.200 182
0.080 364/4
0.084 364/5
0.089 364/6
0.083
0.040 340/2
338/1
0.017 338/2
0.250 233/2
0.062 233/1
0.062 211
0.110 212/1
0.200 213
0.265
0.075 214
216
0.011 218/1/1
0.055 222
0.090 221
0.070 223
0.324 224
0.076 226/1/2
0.165 226/1/1
0.165 251/1
0.150 252/1
0.095 252/2
0.095 260/1
0.192 260/2
0.200 264
0.405 269
1.040 329/1
0.200 331/1
0.100 330
0.020 365/4
0.021 364/1
0.128
(2)
(1)
364/2
0.098
0.234
364/3
0.062
233/2
251/2
0.150
0.021
338/3
335
0.292
336/1
0.032
372
0.148
373
0.160
374
0.160
272/1
0.138
272/2
0.138
0.020
272/3
0.070
276/1
0.070
276/2
0.058
277/1
0.064
317/6
317/5
0.072
317/8
0.060
0.068
317/2
317/4
0.040
0.072
316/1
0.320
316/2
0.152
313/4
0.064
126
117
0.015
116/2
0.180
0.136
114
0.120
263/4
263/6
0.120
218/1/3
0.055
0.153
121/1
0.040
340/1
योग
14.620
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदला तालाब योजना की नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
भाग 1 ]
4003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 11371 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग ) ग्राम- कुडूदिग्पुरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.998 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
(1)
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
352
1.852
356
0.146
351
1.000
योग .. 2.998
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - कुर्डदिग्पुरा तालाब निर्माण में प्रभावित होने से .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 2 नवम्बर 2011
क्र. 14 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- कटनी
(ग ) ग्राम- मुडवारा प. ह. नं . 43
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.107 हेक्टेयर
खसरा नंबर
रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
1276
0.080
1277
0.240
0.125
1284
1285
0.518
1286
0.144
कुल रकबा . 1.107
स्थल पर निर्मित मकान कुंवा एवं मंदिर तथा अन्य परिसम्पत्तियों सहित .
(2) कटनी साउथ- कटनी मुडवारा कार्ड रेल लाइन निर्माण प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
[ भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 8 नवम्बर 2011
प्रकरण कंमाकं ० 04/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
: अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं ० 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला - छतरपुर
ख. तहसील-राजनगर
ग . ग्राम-सतना
घ. लगभग-क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 4.320 हे 0
क्र०
खसरा नं०
रकवा हेक्टर
1.
12/2
0.115
2
13
0.240
3
0.140
14
0.550
4
15/1
0.780
5
15/2
0.080
6
17
20
0:510
7
0.725
8
21/1
0.780
9
21/2
0.400
10
21/3
4.320
कुल किता 10
कुल योग
2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । भाग 1 ]
4005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
प्रकरण कमाक 0 05/अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला - छतरपुर
ख. तहसील-राजनगर
ग. ग्राम-बसारी
घ. लगभग-क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 4.525 हे0
क्र ०
खसरा नं०
रकवा हेक्टर
1
2
3
1
2829/1
0.800
2
2832/3
0.060
3
2833/1
0.150
4
2833/2
0.150
5
2833/3
0.300
6
2835
0.400
7
2846
0.180
8
2847
0.150
9
2848
0.050
10
2854
0.060
11
2855/1
0.225
12
2855/2
0.225
13
2855/3
0.225
14
2855/4/1
0.225
15
2855/5
0.225
16
2870
1.100
कुल योग
कुल किता 16
4.525
2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे ( प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । 4006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
[भाग 1 प्रकरण कमाक 0 06/ अ-82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
क . जिला - छतरपुर
ख . तहसील-राजनगर
ग. ग्राम-वरेठी
घ. लगभग क्षेत्रफल ,निजी भूमि- 490.825 हे 0
क्र०
रकवा हेक्टर
खसरा नं०
1
1.060
11
2
0.498
12
3
0.308
13
4
0.421
14
5
0.817
15
6
0.348.
17
7
1.279
18
8
0.182
19
9
0.773
21
10
0.393
22
11
23
1.424
12
0.603
24
13
27
0.947
14
28
0.320
15
0.991
29
16
0.607
30
17
31
0.611
18
32
1.206
19
0.227
33
20
34
0.401
21
0.219
35
22
0.368
36
23
0.680
37 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 24
38/1 25
38/2 26
39 27
40 28
41 29
42 30
45 31
46 32
48 33
49 34
50 35
52 36
53 37
54 38
56 39
57 40
58 41
60 42
61 43
62 44
64 45
65 46
66 47
67 48
68 49
69 50
70 51
71 52
72 53
74 54
75/1 55
75/2 56
75/3 57
75/5 58
75/6 59
87 60
88 61
89 62
111 63
112
4007 रकवा हेक्टर
1.655
2.428
1.177
0.308
1.023
0.348
0.360
0.271
0.194
0.299
0.344
0.425
0.253
0.376
0.299
0.409
0.348
0.591
0.599
0.441
0.388
0.299
0.398
0.737
0.384
0.393
0.619
1.218
0.866
2.634
1.808
0.362
0.362
0.360
0.362
0.473
0.999
0.239
1.485
1.453 4008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 64
113 65
114 66
115 67
116 68
117/1 69
117/2 70
118 71
119/1 72
119/2 73
122 74
123 75
124 76
125 77
126 78
128 79
129/1 80
129/2 81
130/1 82
130/2 83
131 84
132 85
133/1 86
133/2 87
134 88
135 89
136 90
137/1 91
137/2 92
139/1 93
139/2 94
141 95
143 96
144 97
147 98
148 99
149 100
150 101
151 102
152 103
153
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.902
0.654
0.610
0.555
1.178
0.377
1.477
1.469
1.214
0.676
0.450
1.011
1.420
0.717
1.246
0.091
0.091
0.133
0.134
0.235
0.421
0.087
0.087
0.073
0.316
1.906
1.661
0.852
0.401
1.210
1.469
1.833
0.291
0.963
1.153
0.466
0.198
0.534
0.162
0.097 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खस नं० 104
154 105
156 106
157 107
158 108
160 109
161 110
162 111
165 112
166 113
167/1 114
167/2 115
168 116
170 117
171 118
173/1 119
173/2 120
176 121
177 122
179 123
180 124
181 125
182/1 126
182/2 127
183 128
184/1 129
184/2 130
185 131
186 132
187 133
188 134
189 135
195 136
196 137
197/1 138
197/2 139
198 140
199 141
200 142
202/1 /क 143
202/ 1/ख
4009 रकवा हेक्टर
0.425
0.910
0.372
0.368
0.922
0.478
0.372
0.486
0.725
0.572
0.573
0.858
0.275
0.478
1.214
1,335
0.445
0.113
0.713
0.636
0.773
0.959
0.959
0.405
0.866
2.023
2.124
0.405
0.725
0.453
0.761
0.672
0.971
2.023
2.023
0.324
0.445
0.534
0.607
5.898 4010
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 144
202/2 145
203/1 146
203/2 147
204/2क 148
204/2ख 149
204/1 150
206 151
207 152
208 153
210 154
212 155
213 156
217 157
218 158
219 159
220 160
221 161
222 162
223 163
224 164
225 165
226 166
227 167
228 168
229 169
230 170
231 171
234/1 172
234/2 173
235 174
236 175
237 176
239/1 177
239/2 178
246 179
247 180
248 181
249 182
252 183
253
[भाग 1 रकवा हेक्टर
1.820
3.671
3.670
2.023
2.023
0.809
0.737
0.696
2.169
0.198
0.121
0.174
2.039
2.675
0.713
0.121
0.757
0.486
0.393
0.421
0.567
0.640
0.951
0.210
0.259
0.097
0.579
2.606
0.607
1.165
0.162
1.319
1.430
1.431
0.283
0.405
0.340
0.138
0.162
0.073 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 184
254 185
255 186
257 187
628 188
632 189
633 190
634 191
635 192
636 193
637 194
638 195
639/1 196
639/2 197
640 198
641/1 199
641/2 200
641/3 201
643/2 202
643/1 203
645/1 204
645/2 205
646/1 206
646/2 207
646/ 3/ क 208
646/ 3 /ख 209
646/ 3/ ग 210
646/ 3/ घ 211
646/ 3/ड 212
646/ 3/च 213
647 214
648 215
649 216
650 217
651/1 218
651/2 219
651/3 220
651/4 221
651/8 222
652 223
653
4011 रकवा हेक्टर
0.117
0.113
0.186
0.134
0.930
0.061
0.040
0.202
0.563
1.113
0.364
1.769
2.428
1.740
5.063
1.214
1.214
0.269
0.645
2.023
2.012
2.023
4.047
2.023
2.023
2.023
2.023
2.023
2.023
1.619
0.438
0.555
1.501
1.578
1.578
1.578
1.578
0.085
1.011
0.040 4012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 224
654 225
655 226
656 227
657 228
658 229
659 230
660 231
661 232
662. 233
663 234
664 235
665 236
666 237
667 238
672 239
674 240
686/1 241
686/2 242
686/3 243
686/4 244
686/5 245
686/6 246
687 247
688 248
689 249
690 250
691. 251
692 252
693 253
694 254
695 255
696 256
697 257
698 258
699 259
700 260
701 261
704 262
705 263
706
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.607
0.688
0.243
0.413
0.324
2.626
0.709
0.466
0.486
1.955
1.424
1.193
0.243
1.620
2.549
1.161
0.094
0.094
0.094
0.094
0.093
0.094
0.583
0.227
0.793
0.680
0.991
1.724
0.101
0.081
0.458
0.547
0.571
1.092
1.623
0.781
1.040
0.725
0.947
1.850 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 264
707 265
708 266
709 267
711 268
712 269
714 270
717/1 271
717/2 272
718/1 273
719 274
720 275
721 276
722 277
723/1 278
723/2 279
723/3 280
724 281
725 282
726/1 283
726/2 284
726/3 285
727/1 286
727/2 287
727/3 288
728/1 289
728/2 290
728/3 291
729/1 292
729/2 293
729/3 294
730/1 295
730/2 296
730/3 297
731/1 298
731/2 299
731/3 300
732/1 301
732/2 302
732/3 303
733/1
4013 रकवा हेक्टर
1.319
1.364
1.473
0.162
0.640
0.849
2.023
0.417
1.125
0.304
0.530
0.486
0.930
1.214
1.214
1.117
0.664
0.295
0.902
1.196
1.196
0.205
0.205
0.205
0.802
0.802
0.803
1.641
1.642
1.642
1.537
1.536
1.537
0.828
0.828
0.829
0.739
0.739
0.739
0.077 4014
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 304
733/2 305
733/3 306
734/2 307
734/3 308
734/1 309
735 310
736 311
737 312
738 313
739/1 314
739/2 315
739/3 316
740/1/1 317
740/1/2 318
740/2/1 319
740/2/2 320
740/2/3 321
741 322
742 323
743 324
744 325
745/1 326
745/2 327
746/1 328
746/2 329
747 330
748 331
749/1 332
749/2 333
750/1 334
750/2 335
751/1 336
751/2 337
752 338
753/1 339
753/2 340
753/3 341
754 342
756 343
758/1 रकवा हेक्टर
0.077
0.077
0.246
0.246
0.245
0.522
0.725
0.717
0.668
0.349
0.351
0.349
0.920
1.080
1.542
1.067
0.494
0.529
0.243
0.283
0.364
0.200
1.119
0.247
1.388
0.283
0.628
0.811
1.576
0.800
0.560
0.421
0.449
1.789
0.862
0.862
0.862
0.202
1.866
5.813 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं ० 344
758/2 345
759 346
760/1 347.
760/2 348
761/1 349
761/2 350
762 351
763 352
764 353
765 354
766 355
769 356
770 357
771 358
773 359
774 360
775 361
776 362
777 363
779 364
780 365
781 366
782. 367
783/1 368
783/2 369
783/3 370
785 371
786 372
787 373
788 374
789 375
790 376
791 377
792 378
793 379
794 380
795 381
796 382
797 383
801
4015 रकवा हेक्टर
1.213
0.890
0.201
0.636
0.178
0.595
0.910
0.223
0.283.
0.486
0.888
0.882
1.222
1.664
3.371
1.461
1.279
0.324
0.162
0.405
0.081-
0.162
0.243
2.103
2.914
0.809
0.498
0.344
0.397
1.979
0.870
0.680
0.210
0.142
0.138
0.251
0.251
0.817
0.069
0.405 4016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 344
758/2 345
759 346
760/1 347.
760/2 348
761/1 349
761/2 350
762 351
763 352
764 353
765 354
766 355
769 356
770 357
771 358
773 359
774 360
775 361
776 362
777 363
779 364
780 365
781 366
782. 367
783/1 368
783/2 369
783/3 370
785 371
786 372
787 373
788 374
789 375
790 376
791 377
792 378
793 379
794 380
795 381
796 382
797 383
801
[भाग 1 रकवा हेक्टर
1.213
0.890
0.201
0.636
0.178
0.595
0.910
0.223
0.283
0.486
0.888
0.882
1.222
1.664
3.371.
;
1.461
1.279
0.324
0.162.
0.405
0.081
0.162
0.243
2.103
2.914
0.809
0.498
0.344
0.397
1.979
0.870
0.680
0.210
0.142
0.138
0.251
0.251
0.817
0.069
0.405 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं ० 384
802 385
803 386
810/1 387
810/2 388
811/1 389
811/2 390
812 391
813/1/1 392
813/2 393
813/1/2 394
814/1 395
814/2 396
816 397
817 398
818 399
819 400
820 401
821 402
822 403
823 404
824 405
825 406
826/1 407
826/2 408
827 409
828/1 41.0
828/2 411
829 412
830 413
831 414
832 415
833 416
834 417
835 418
836 419
837 420
838 421
839 422
840 423
841
4017 रकवा हेक्टर
0.405
2.318
0.921
0.921
0.274
0.273
0.450
0:094
0.348.
0.254
0.162
0.162
0.640
0.462
0.470
0.567
0.368
0.412
0.405
0.486
0.466
0.607.
0.277
0.278
0.417
0.492
0.491
0.364
0.081
0.380
0.949
0.534
0.462
0.640
0.498
0.490
0.186
0.231
2.505
0.231 4018
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्रं०
खसरा नं० 424
842 425
843 426
845/1/1 427
845/1/2 428
845/2 429
845/3 430
846/1 431
846/2 432
846/3 433
847 434
134
848 435
853/1 436
853/2/1 437
853/2/2 438
853/3 439
853/4 440
853/5 441
853/6 442
853/7 443
854 444
855 445
856/1 446
856/2क 447
856/2ख 448
856/3 449
856/4 450
856/5 451
857 452
858 453
859 454
860/1 455
860/2 456
861 457
862 458
863 459
864 460
865 461
871 462
872 463
873/2
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.854
0.458
0.363
2.000
2.363
2.364
0.564
0.564
0:564
0.299
3.642.
0.400
1.910
0.202
2.415
0.160
0.600
0.270
3.630
0.587
1.376
1.364.
0.636
0.769.
3.392
3.398
0.193
0.648
0.020
0.567
0.288
1.128
0.688
0.688
0.959
1.700
8:219
0.555
1.032
2.000 भागसाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 464
874/1 465
875/1 466
875/2 467
875/3 468
875/4 469
876/1 470
876/2 471
877 472
879 473
880 474
884/1 475
884/2 476
884/3 477
884/4 478
884/5 479
884/6 480
885 481
886 482
887/1 483
887/2 484
888/1 485
888/2 486
889 487
890. 488
891 489
892/1 490
892/2 491
893 492
898 493
899 494
900 495
901 496
902 497
903 498
904 499
905 500
906 501
907 502
908 503
909
4019 रकवा हेक्टर
3.683
1.743
1.742
1.132
3.683
1.940
1.940
2.559
0.372
0.490
1.200
1.124
1.496
1.550
1.498
1.250
0.854.
1.108
4.023
1.035
0.228
1.686
0.648
0.866
2.849
2.000
1.108
3.379
1.469
0.721
0.704
1.432
0.628
1.453
0.231
0.809
1.664
0.672
0.486
0.793 4020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं ० 504
910 505
911 506
912 507
913 508
914 509
915 510
916 511
917 512
918 513
925/1 514
925/2 515
925/3 516
925/4 517
926 518
927 519
928 520
929 521
930/1 522
930/2 523
931 524
932 525
933 526
934 527
935 528
937 529
938 530
939 531
940 532
941 533
942 534
943 535
944 536
945 537
946 538
947 539
948 540
949 541
950 542
959 543
961 544
962 545
963 546
964 547
965 कुल योग
कुल किता 547
[भाग 1 रकवा हेक्टर
1.161
0.405
0.405
0.202
2.452
0.607
0.283
0.405
1.214
0.100
0.646
0.646
0.647
0.809
1.449
0.624
1.238
1.006
0.997
0.615
1.011
1.238
1.647
1.275
0.279
0.539
0.441
0.279
0.283
0.028
0.198
0.397
0.445
0.121
0.162
0,121
0.178
0.505
1.111
0.364
0.619
0.312
0.016
0.170
490.825
2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनं के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे (प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । भाग 1 ]
4021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
प्रकरण कमाक० 07/अ.82/2010-11 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (कं 0 01 सन् 1894) की धारा 06 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है ,कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क . जिला - छतरपुर
ख. तहसील-राजनगर
ग. ग्राम-सांदनी
घ. लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 449.507 हे 0
खसरा नं०
रकवा हेक्टर
1
3/1/2
0.833
2
3/2/2
1.800
3
0.482
10
4
11
0.429
5
12
0.645
6
13
0.971
7
14
0.959
8
30
0.227
9
31
0.445
10
32
0.737
11
33
0.178
12
34
1.088
13
0.360
38
14
39
0.380
15
40
0.494
16
41
0.563
17
42
0.587
18
43
0.539
19
44
0.733
20
45
0.472
46
21
0.551
22
48
0.971 4022
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 23
49 24
51 25
52/1 /क 26
52/1 /ख 27
52/ 1/घ 28
52/ 1 / ग 29
52/2 30
52/3 31
54 32
55 33
56 34
57 35
59 36
61 37.
62/1 38
62/2 39
63/1 40
65 41
66 42
67 43
68/2/1 44
68/2/2 45
68/2/3 46
68/2/4 47
69 48
70 49
71/1 50
71/2 51
72/1 52
72/2 53
75 54
76 55
77 56
78/1 57
78/2 58
78/3 59
78/4 60
79 61
80
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.733
1.068
2.023
2.023
2.023
2.023
0.809
0.809
0.304
0.202
0.223
0.611
0.991
0.308
1.400
0.049
0.793
0.559
0.664
0.332
1.000
1.600
1.100
1.100
2.399
1.724
0.429
0.615
2.023
1.983
0.906
0.967
1.056
0.493
0.493
0.493
0.014
1.275
0.344 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 62
83/1 63
83/2 64
83/3 65
85 66
86 67
88 68
89 69
91 70
92 71
94/1 72
94/2 73
96 74
97 75
98 76
99/1 77
99/2 78
100/1 79
100/2 80
102 81
103/1/1 82
103/1/2 83
103/2 84
104 85
106/1 86
107/1 87
107/2 88
108 89
109/1 90
110 91
92
111/2 93
112 94
113/1 95
113/2 96
114/1 97
114/2 98
115/1 99
115/2/क 100
115/2/ख/ 1
4023 रकवा हेक्टर
2.000
1.000
0.800
0.299
1.599
1.243
1.073
2,023
0.841
0.653
0.653
0.473
0.656
0.668
2.416
0,400
0.176
0.371
1.173.
0.400
1.623
2.023
0.263
2.023
0.872
0.678
0.194
2.023
0.688
0.710
0.710
0.049
0.433
0.433
0.455
0.455
3.666
2.023
0.667 4024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 101
115/2/ख/2 102
115/2/ख/3 103
115/2/ख/4 104
115/2/ ग 105
117/1 106
117/2 107
119 108
120 109
121 110
123 111
150 112
152 113
154/1/1 114
154/1/2 115
154/1/3 116
155 117
156 118
159 119
160 120
161 121
162 122
164 123
165 124
167/1 125
167/2 126
168/1 127
168/2 128
170/1 129
170/2 130
171/1 131
171/2 132
172/1 133
172/2 134
173/1 135
173/2 136
174/1 137
174/2 138
175/1 139
175/2
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.667
0.667
0.022
0.433
0.919
1.120
1.526
1.817
0.469
1.513
0.259
5.722
0.970
0.970
0.060.
0.409
1.372
0.490
1.153
1.878
2.541
0.817
0.514
0.087
0.087
0.554
0.554
0.717
0.716
0.382
0.382
0.077
0.077
0.142
0.141
0.265
0.265
0.124
0.123 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 140
176/1 141
176/2 142
179/1 143
179/2 144
180 145
181 146
182 147
183 148
184 149
185 150
186 151
187 152
188 153
189 154
190 155
191 156
192 157
193 158
194 159
195 160
196 161
197/1 162
197/2 163
197/3 164
197/4 165
198/1 166
198/2 167
199 168
202 169
203 170
205 171
206 172
207 173
208 174
212 175
213 176
214 177
215 178
216/1
4025 रकवा हेक्टर
0.170
0.170
0.379
0.378
0.579
0.174
0.429
0.886
0.304
0.219
0.012
0.603
0.028
0.077
0.640
0.041
0.057
0.526
0.409
0.587
0.291
2.000
1.850
1.850
1.203
0.488
0.487
0.498
0.906
0.376
0.918
1.044
1.113
0.057
0.855
0.664
0.543
0.597
0.556 4026
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 179
216/2 180
217 181
218 182
219 183
220 184
221 185
223 186
224 187
225 188
226/1 189
226/2 190
227 191
229 192
230 193
231/1 194
231/2 195
232/1 196
232/2 197
233/1 198
233/2 199
234/1 200
234/2 201
235/1 202
235/2 203
236/1 204
236/2 205
237/1 206
237/2 207
238 208
250 209
251 210
253 211
254 212
255 213
256/1 214
256/2/1 215
257 216
258 217
259/1
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.557
0.886
0.040
0.644
0.348
0.599
0.506
1.145
0.352
0.433
0.433
0.388
0.506
0.384
0.401
0.401
0.357
0.356
0.418
0.419
0.176
0.176
0.361
0.360
0.480
0.479
0.617
0.617
1.688
1.449
1.356
0.320.
0.567
0.421
1.214
2.000
0.668
0.567
2.023 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 218
259/2 219
260 220
261/1 221
479 222
480 223
482 224
485 225
486 226
487/5/क 227
487/5/ख 228
489/1 229
489/2/क 230
489/ 2/ख 231
489/2/ ग 232
489/2/घ 233
489/2/च 234
490 235
491 236
492 237
493 238
495 239
497 240
498 241
499 242
500 243
501 244
502 245
503 246
504 247
505 248
506 249
522 250
523 251
524 252
526 253
527 254
528 255
529 256
530
4027 रकवा हेक्टर
1.485
0.474
1.878
0.991
0.057
0.886
1.979
1.663
2.023
2.023
1.011
2.023
2.023
2.023
2.023
0.992
0.947
0.729
0.672
0.332
1.234
0.053
0.251
0.425
0.028
0.008
0.117
0.085
0.158
0.332
0.235
0.048
0.028
0.016
0.020
0.032
0.045
0.045
0.202 4028
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 257
531 258
532 259
533 260
534 261
597 262
890 263
892 264
893 265
912 266
914 267
915 268
916 269
917 270
918 271
919 272
920 273
922 274
923 275
924 276
925 277
926 278
927 279
928 280
929 281
930 282
931 283
932 284
933 285
934 286
935 287
937 288
940/1 289
940/2 290
941/1 291
941/2 292
942/1 293
942/2 294
943/1 295
943/2
[ भाग 1 रकवा हेक्टर
0.182
0.198
0.150
0.101
0.073
0.283
0.105
0.113
0.065
0.089
0.089.
0.049
0.065
0.012
0.024
0.016
0.016
0.077
0.024
0.040
0.012
0.020
0.125
0.224
0.045
0.041
0.020.
0.247
0.012
0.089
0.208
0.127
0.128
0.113
0.114
0.109
0.110
0.085
0.085 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
खसरा नं० 296
944/1 297
944/2 298
945 299
946/1 300
946/2 301
947 302
949 303
950 304
951 305
952 306
953 307
955 308
956 309
958 310
960 311
961 312
962 313
963 314
964 315
965 316
966 317
967 318
968 319
969 320
970 321
971 322
972 323
973 324
974 325
975 326
976 327
978 328
979 329
982 330
984 331
986/1 332
986/2 333
986/3 334
986/4
4029 रकवा हेक्टर
0.136
0.135
0.040
0.107.
0.107
0.150
0.158
0.376
0.040
0.214
0.028
0.210
0.182
0.275
0.263
0.267
0.595
0.413
0.287
0.316
0.308
0.162
0.198
0.020
0.053
0.024
0.020
0.069
0.308
0.332
0.279
0.312
0.016
1.497
3.181
0.104
0.104
0.037
0.104 4030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 335
986/5 336
986/6 337
986/7 338
986/8 339
987/1 340
987/2 341
987/3 342
987/4 343
987/5 344
987/6 345
987/7 346
987/8 347
988/1 348
988/2 349
988/3 350
988/4 351
988/5 352
988/6 353
989/1 354
989/2 355
990/2 356
991 357
992/1 358
992/2 359
992/3 360
992/4 361
992/5 362
993/1 363
995 364
997/1 365
997/2 366
997/3/क/1 367
997/3/क/2 368
997/3/ख/1 369
997/3/ख/2 370
997 /3/ग/ 1 371
997/3/ग/2 372
997/3/घ 373
997/3/ड
[ भाग 1 रकवा हेक्टर
0.100
0.100
0.100
0.100
0.078
0.078
0.078
0.078
0.079
0.079
0.079
0.079
0.073
0.073
0.093.
0.074
0.073
0.093
0.055
0.054
2.023
0.793
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.261
0.393
0.809
1.010
1.214.
0.405
1.214
0.405
0.405
1.214
2.023
2.023 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 374
998 375
999 376
1001 377
1003/1 378
1003/2 379
1004 380
1005 381
1006 382
1007 383
1008 384
1009 385
1010 386
1011 387
1012 388
1013 389
1014 390
1015 391
1016 392
1017 393
1019 394
1020 395
1021 396
1022 397
1024 398
1025 399
1027 400
1028 401
1029 402
1030 403
1031 404
1032 405
1034 406
1035 407
1036 408
1038 409
1039 410
1040 411
1041 412
1043
4031 रकवा हेक्टर
1.242
0.332
0.749
0.943
0.336
0.502
0.437
0.741
0.555
0.757
0.466
0.223
0.425
1.518
0.785
0.591
0.486
0.575
0.138
0.186
0.745
0.999
1.275
0.615
0.829
1.250
1.259
0.202
0.158
2.023
0.402
0.295
0.579
1.048
1.809
0.591
0.599
0.259
0.761 4032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
खसरा नं० 374
998 375
999 376
1001 377
1003/1 378
1003/2 379
1004 380
1005 381
1006 382
1007 383
1008 384
1009 385
1010 386
1011 387
1012 388
1013 389
1014 390
1015 391
1016 392
1017 393
1019 394
1020 395
1021 396
1022 397
1024 398
1025 399
1027 400
1028 401
1029 402
1030 403
1031 404
1032 405
1034 406
1035 407
1036 408
1038 409
1039 410
1040 411
1041 412
1043
[भाग 1 रकवा हेक्टर
1.242
0.332
0.749
0.943
0.336
0.502
0.437
0.741
0.555
0.757
0.466
0.223
0.425
1.518
0.785
0.591
0.486
0.575
0.138
0.186
0.745
0.999
1.275
0.615
0.829
1.250
1.259
0.202
0.158
2.023
0.402
0.295
0.579
1.048
1.809
0.591
0.599
0.259
0.761 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 413
1061 414
1063 415
1064 416
1067/1 417
1070 418
1071 419
1072/1 420
1072/2 421
1073/1/1 422
1073/1/2 423
1073/1/3 424
1073/2/1 425
1073/2/2 426
1073/2 427
1074 428
1075 429
1076/1 430
1076/2 431
1077 432
1078 433
1080 434
1081 435
108 082 436
1083 437
1084 438
1085/2 439
1085/3 440
1086/1/1 441
1086/1/2 442
1086/2 443
1087 444
1088 445
1089/1 446
1089/2 447
1091 448
1092 449
1093/1 450
1093/2 451
1094
4033 रकवा हेक्टर
0.279
0.380
0.166
2.000
1.602
2.833
1.413
0.604.
1.497
0.903
1.339
1.214
1.214
0.762
1.271
0.910
1.800
1.805
0.931
1.007
0.555
0.615
0.291
0.534
0.494
2.000
0.626
2.000
1.007
1.923
0.162
1.372
0.286
2.000
1,655
1.230
1.214
0.793
0.534 4034
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 452
1095 453
1096 454
1097/1 455
1097/2 456
1098 457
1099 458
1100 459
1101 460
1102 461
1103 462
1104/ 1/क 463
1104/1/ख 464
1104/2 465
1105 466
1106 467
1107/1 468
1107/2 469
1108 470
1110 471
472
1111/2 473
1111/3 474
1111/4 475
1112 476
1113 477
1114/1 478
1114/2 479
1115 480
1116 481
1117 482
1118 483
1119 484
1120/1/1 485
1120/1/2 486
1120/2/1 487
1120/2/2 488
1120/2/3 489
1121 490
1122
[ भाग 1 रकवा हेक्टर
0.676
1.214
1.988
0.112
0.789
0,829
0.930
1.133
0.384
1.133
0.039
0.483
0.243
0.571
0.146
0.131
0.484
0.462
1.015
2.501
2.501
2.053
2.500
0.514
0.409
1.070
0,261
1.781
0.676
0.429
0.684
0.603
1.670
0.838
0.800
1.619
1.621
0.591
0.405 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 491
1123/1 492
1123/2 493
1124 494
1125 495
1126 496
1131/1 497
1131/2 498
1133/1 499
1133/2 500
1134 501
1135 502
1136 503
1137 504
1139/1 505
1139/2 506
1140 507
508
1141/1/2 , 509
1141/2 510
1142 511
1143 512
1144 513
1147 514
1149/1/ व 515
1149/2 516
1151 517
1153 518
1154 519
1155 520
1156 521
1158 522
1159 523
1160 524
1161 525
1163 526
1164 527
1165 528
1166/2 529
1166/3
4035 रकवा हेक्टर
0.386
0.473
1.311
0.644
1.441
2.917
2.026
2.023
0.806
1.793
1.809
1.133
1.069
0.174
0.405
0.789
2.474
2.473.
2.426
1.420
0.138
0.178
2.043
1.771
2.023
0.934
0.999
0.619
0.344
0.693
0.806
0.709
1.125
1.380
0.825
1.744
1.250
1.000
0.800 4036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 530
1166/4 531
1167 532
1168 533
1169 534
1170/1 535
1173 536
1175/1/1 537
1175/1/2 538
1175/2 539
1175/3 540
1176/1 / 1/1 541
1176/1 / 542
1176/ 6/2 543
1177/ 544
1177/ 7/2 545
1177/3 546
1178/1 547
1178/2 548
1179 549
1180 550
1182 551
1183 552
1184 553
1185 554
1186 555
1187 556
1188 557
1189 558
1190 559
1191 560
1192 561
1196 562
1197 563
1198 564
1200 565
1201 566
1204 567
1205 568
1206
[भाग 1 रकवा हेक्टर
1.000
4.650
0.364
3.039
1.113
1.526
4.000
1.813
1.821
1.821
2.665
1.559
2.000
0.504
0.504
0.044
0.503
0.504
0.543
0.223
0.255
0.016
0.413
0.259
0.247
0.182
0.178
0.028
0.138
0.142
0.162
0.109
0.170
0.016
0.170
0.243
0.255
0.016
0.049 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 569
1207 570
1208 571
1209 572
1210 573
1212 574
1214 575
1215 576
1216 577
1217/1 578
1217/2 579
1218 580
1219 581
1220 582
1221 583
1222/1 584
1222/2 585
1223/1 586
1223/2 587
1224/1 588
1224/2 589
1225/1 590
1225/2 591
1225/3 592
1226/1 593
1229 594
1230 595
1231 596
1232 597
1233 598
1234 599
1235/1 600
1235/2 601
1235/3 602
1235/4 603
1235/5 604
1235/6 605
1236/1 606
1236/2/1 607
1236/2/2
4037 रकवा हेक्टर
0.057
0.214
0.219
0.198
0.158
0.340
0.012
0.271
0.008
0.008
0.409
0.219
0.016
0.016
0.238
0.187
0.271
0.272
0.295
0.296
0.320
0.189
0.216
2.128
1.157
0.012
0.376
0.567
0.530
0.583
0.168
0.168
0.168
0.169
0.169
0.169
0.429
0.003
0.003 4038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 608
1236/2/3 609
1236/2/4 610
1237/1 611
1237/2 612
1237/3 613
1237/4 614
1237/5 615
1238 616
1239/1 617
1239/2 618
1239/3 619
1239/4 620
1240/1 621
1240/2 622
1240/3 623
1240/4 624
1242 625
1243 626
1245 627
1246 628
1247 629
1248 630
1252 631
1253 632
1254 633
1255 634
1256 635
1257 636
1258 637
1259 638
1260 639
1262 640
1263 641
1265 642
1266 643
1267 644
1268 645
1269 646
1270
[भाग 1 रकवा हेक्टर
0.003
0.003
0.147
0.147
0.049
0.049
0.049
0.020
0.135
0.135
0.045
0.090
0.102
0.102
0.035
0.069
0.595
0.380
0.178
0.210
0.150
0.098
0.376
0.016
0.255
0.186
0.004
0.299
0.304
0.494
0.166
0.295
0.125
0.242
0.259
0.360
0.134
0.121
0.012 भाग 1 ]
4039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र०
खसरा नं० 647
1271 648
1272 649
1273 650
1274 651
1277 652
1288 653
1289 654
1290 655
1291 656
1292 657
1293 658
1294 659
1295 660
1296 661 .
1297 662
1298 663
1299 664
1301 665
1302 666
1303 667
1304 668
1305 669
1306 670
1307 671
1325 672
1326 673
1327 674
1328 675
1544 676
1546 677
1550 678
1551 679
1552 680
1553 681
1554 682
1557 683
1558 684
1559 685
1560 686
1969/1332/1/1 687
1969/1332/1/2 688
1969/1332/2 689
1969/1332/3 कुल योग
कुल किता 689 रकवा हेक्टर
0.198
0.198
0.101
0.206
0.271
0.093
0.117
0.352
0.020
0.243
0.125
0.178
0.057
0.547
0.204
0.028
0.324
0.142
0.198
0.245
0.121
0.129
0.206
0.146
0.555
0.551
0.490
0.579
0.295
0.170
0.267
0.081
0.158
0.433
0.045
0.061
0.016
0.316
0.032
0.140
0.070
0.209
0.209
449.507
2. 6X660 मेगा वाट विद्युत परियाजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शे ( प्लान का निरिक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.