मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011- अग्रहायण 4 , शक 1933
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. ई - 1-384-2011-5- एक. श्री एस . एन. शर्मा , भाप्रसे ( 1997 ) कलेक्टर, सीधी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है .
( 2 ) श्री जगदीश चन्द्र जटिया, राप्रसे ( 1992 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, सीधी का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
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भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. ई- 1-388-2011- एक- 5.- श्री प्रशांत मेहता, भाप्रसे. ( 1975 ) , महानिदेशक, आरसीव्हीपी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश तथा महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) भी घोषित किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. ई- 1-390-2011-5- एक. श्री राजेन्द्र सिंह, भाप्रसे. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के पद नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
पर नियुक्ति के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपी जाती हैं.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम, 9 के अन्तर्गत अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- ।। बी में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
क्र. ई - 1-389-2011-5- एक. श्री मसूद अख्तर, भाप्रसे , अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, सीधी के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जगदीश चन्द्र जटिया , राप्रसे ( 1992 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी केवल कलेक्टर, सीधी के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. एफ. ए. 5-27-2011 - एक( 1 ) . - राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस.सी. सिन्हों, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ.क्र.
अभियुक्ति अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार
(1) (2)
कुल दिन (3) (4)
(5) 1. दिनांक 26 सितम्बर 8 दिन 2011 से
3 अक्टूबर 2011
अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर 2011 एवं अवकाश तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. के पश्चात्में दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. एफ. ए. 5-28-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री आलोक अराधे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ.क्र.
अभियुक्ति अवकाश अवधि
(1) (2)
अवकाश का प्रकार (4)
(5)
कुल दिन (3)
10 दिन
अवकाशके पश्चात् दिनांक 17 सितम्बर 1. दिनांक 7 सितम्बर 2011 से 16 सितम्बर 2011 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
2011 एवं 18 सितम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2011
क्र. एफ-1 ( ए) -393-88- ब- 2-दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2011 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा , भापुसे को अर्जित अवकाश की अवधि में खण्डवर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर " भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है .
2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश यात्रा रियायत ) नियम, 1988 के नियम 8 के उपनियम ( सी ) के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा , भापुसे द्वारा गृह नगर " भुवनेश्वर " की, की गई उक्त अवकाश यात्रा को, प्रति वर्ष गृह नगर यात्रा की पात्रता के अन्तर्गत, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये खण्डवर्ष 2010-2013 के प्रथम वर्ष 2010 की गृह नगर अवकाश यात्रा के रूप में मान्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है . उक्त आदेश की अन्य कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
3. श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को दिनांक 14 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2011 तक कुल अड़तालीस दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 12 , 13 नवम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , उक्त अवधि में खण्डवर्ष 2010-2013 के द्वितीय वर्ष 2011 में गृह नगर अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत " भुवनेश्वर " अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
4. उक्त अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस , पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
5. अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2011
क्र. एफ-1 ( ए) -400-88- ब-2-दो. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) पु.मु. भोपाल को दिनांक 18 जुलाई 2011 से 5 अगस्त 2011 तक कुल उन्नीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. अवकाश से लौटने पर, श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2011
फा. क्र. 3 (ए) 6-2011-इक्कीस- ब( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम- 5 ( 1 ) ( बी) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रु. 51550-1230-58930-1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-
1. श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया
2. श्रीमती तृप्ती शर्मा
3 . श्री ज़ाकिर हुसैन
4. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव
5. श्री संजीव कुमार अग्रवाल
6. श्रीमती विधि सक्सेना
7. श्री कपिल कुमार मेहता
8. श्री मोहन पी. तिवारी.
भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011
फा. क्र. 16-4-98- इक्कीस ब ( दो ) .- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री ए. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की कालावधि के लिये या उस समय तक के लिये जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं , इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो , के लिये नियुक्त करता है.
F. No. 16-4-98 - XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. 29 of 1983 ) , the State Government hereby appoints Shri A. K. Mishra , Retired Principal Secretary Government of Madhya Pradesh Law and Legislative Affairs Department , Bhopal as a Judicial Member of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of Five years or till he attains the age of Sixty five years whichever is earlier .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011
फा. क्र. 1 (सी) -22-11- इक्कीस- ब ( दो) संशोधन.- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 3 नवम्बर 2011 में निम्नानुसार संशोधन करती है : -
उक्त आदेशों के पंक्ति-03 में " उज्जैन " शब्द विलोपित किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011
संशोधन
फाईल क्र. 1 ( अ ) 3-03 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2011 , 12 सितम्बर 2011 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर एवं ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता/उप शासकीय अधिवक्ता के पदों पर नियुक्ति की गई है . उक्त नियुक्ति में निम्नानुसार नामों का संशोधन किया जाता है :-
क्रमांक पूर्व नाम
(2)
(1)
संशोधित नाम एवं पद (3)
1 श्रीमती निर्मला नायर श्रीमती निर्मला नायक, शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर.
2 श्री भगवान राय पांडे श्री भगवान राज पांडे , शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर.
3 श्री मुकेश पोरवाल श्री मुकेश परवाल , शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
4 श्री प्रमोद मिड्डा श्री प्रमोद मीठा, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
5 श्री राघवेन्द्र वैश्य
उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर. श्री राघवेन्द्र सिंह बैस , 6 श्री लड्डूराम शर्मा श्री लड्डूलाल शर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर .
7 श्रीमती विनीता पांचे श्रीमती विनीता फाये , उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
8 श्रीमती मिनी रविन्द्रन सुश्री मिनी रविन्द्रन, उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
9 श्री सी.एस. कार्णिक श्री सी.आर. कर्णिक, शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ए. जे. खान, सचिव.
[भाग 1 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. डी- 15-25-2011- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक डी- 15-50-2005- चौदह -3 , दिनांक 12 मार्च 2008 एवं अधिसूचना क्रमांक डी- 15-70-2007- चौदह -3 , दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 जो " राजपत्र " में प्रकाशित हुई है , के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति, बकतरा , रेहटी , बरेली , इटारसी , होशंगाबाद, औबेदुल्लागंज, रायसेन, जबलपुर, शाहपुरा भिटौनी, नैनपुर, डबरा क्षेत्र में उत्पादित एवं किसानों के द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रित बासमती धान जिसका उपयोग प्रदेश में स्थापित राईस/ धान मिलों में या इसे प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए किया जाता है पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है , किन्तु यह छूट वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्गत क्रय/ विक्रित अधिसूचित कृषि उपज " धान " पर लागू नहीं होगी.
मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के " राजपत्र " में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च 2012 तक के लिए प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. डी- 15-25-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , उपसचिव.
Bhopal , the 15th November 2011
No. D- 15-25-2011 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by suib section ( 1 ) and (2 ) of Section 69 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , subject भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
to the terms and conditions specified in this Department's Notification No. D - 15-50-2005 - XIV - 3 , dated 12th March 2008 and Notification No. D - 15-70-2007 - XIV - 3 , dated 7th December 2010 published in the " Gazette " hereby exempt licensee traders of the Agricultural Produce Marketing Comittee , from the payment of whole market fee payable under the said Act on " Basmati paddy " which has been produced in the area of Agricultural Produce Marketing Committee- Baktra , Rehti , Bareli , Itarsi , Hoshangabad , Obaidullaganj , Raisen , Jabalpur , Shahpur Bitoni , Nanpur , Dabra and sold by the farmers in the market yard , and which is either being used in the rice/ paddy mills established in the state or is being sent out of the state But the said exemption shall not be admissible if " Basmati Paddy " is purchased /sold in the commercial transaction .
This notificaton for exemption from the payment of market fee shall come into force from the date of publication in the " Gazette " and shall remain applicable till 31st March 2012 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANTOSH MISHRA , Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. डी- 15-58-2011- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-99- चौदह -4 , दिनांक 15 मार्च 2000 को आंशिक संशोधन करते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित कृषि उपज " कपास " ( बिना ओटी हुई ) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर अथवा अधिसूचित कृषि उपज " कपास " (बिना ओटी हुई ) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, और प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो , की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर रुपये एक की दर से मण्डी फीस नियत करती है:
परन्तु इस प्रकार संशोधन द्वारा नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन , कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक- डी- 15-5- 2000-चौदह -3 , दिनांक 4 अप्रैल 2003 की अनुसूची- एक में नियत की गई मद अर्थात् " किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि " में कोई राशि देय नहीं होगी.
यह अधिसूचना " राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से आगामी केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. डी- 15-58-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , उपसचिव.
Bhopal , the 15th November 2011
No. D - 15-58-2010-XIV - 3 . In exercise of the powers conferred under the provisions of suib- section ( 1 ) of Section 69 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby partly amend this Department's notification No. D - 15-3-99 - XIV , dated 15th March 2000 and fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two ofor every one hundred rupees of the price on sale of notified Agricultural Produce " Cotton " ( unginned) whether brought from within the State or from out side the State in the market area or notified Agricultural Produce " Cotton " ( unginned) whether brought in from within the State or from out side the State in the market and used for processing :
Provided that , from the market fee so fixed by revision , no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D- 15-2000 - XIV - 3 , dated 4th April 2003 , that is the determined head of amount in Scheduled One , namely " Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund" .
This notification shall come into force for a period of only one year from the date of publication in " Gazette" .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
SANTOSH MISHRA , Dy . Secy.
4110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011
सूचना
क्र. एफ. 9-3-2005- ब- सोलह.- यतः , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिमय , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्ग पर करने का आशय रखती है.
अतएव, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी व्यक्ति को जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो , लिखित में अपनी आपत्ति राज्य सरकार, श्रम विभाग , मंत्रालय , भोपाल में , इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा :-
सारणी
क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित है (2) स्थापनाओं का विवरण (1)
निम्नलिखित स्थापनाएं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे अर्थात्: -
सभी क्षेत्र, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) के उपबंध, अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन पूर्व से ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं.
(एक) दुकान;
(दो) होटल;
(तीन) रेस्टोरेंट;
सड़क मोटर परिवहन स्थापनाऐं;
(चार)
(पांच) सिनेमाघर, जिनमें पूर्वदर्शन थियेटर सम्मिलित हैं
(छह) श्रमजीवी पत्रकार और अन्यच समाचार- पत्र कर्मचारी ( सेवा की शर्तें ) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 ( 1955 का 45) की धारा 2 ( ध ) में यथा परिभाषित समाचार- पत्र स्थापनाऐं;
(सात) व्यक्तियों, न्यासों, सोसाइटियों या अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं, (सार्वजनिक, निजी, सहायता प्राप्त या अंशतः सहायता प्राप्त को सम्मिलित करते हुए ) जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं .
( आठ ) चिकित्सा संस्थानों, जिनमें निगमित क्षेत्र , संयुक्त क्षेत्र , न्यास , पूर्ण और निजी स्वामित्व चिकित्सालय तथा नर्सिंग होम सम्मिलित हैं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित है.
NOTICE
No. F 9-3-2005- ब- XVI .-WHEREAS , In pursuance of the provisions of sub - section (5) of Section 1 of the employee's State Insurance Act , 1948 (No. 34 1948 ) , the State Government, with the approval of the Central Government , intends to extend the provisions of the said Act to class of establisments specified in the Table below;
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
NOW, THEREFORE , notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya , Bhopal within one month from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette " :-
Description of Establishments
(1)
TABLE
Areas in which the Establishments are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed , or were employed on any day of the preceding twelve months , namely
(i) Shops;
(ii) Hotels;
(iii) Restaurants;
(iv) Road Motor Transport establishments ;
(v) Cinemas including preview theatres ;
All areas where the aforesaid Act has already been brought into force under section 1(3) of the Act .
(vi) Newspaper establishments as defiened in Section 2(d) of the working journalists and other Newspaper Employees ( Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act , 1955 ( 45 of 1955 ) ;
(vii) Educational Institutions ( including public , private , aided or partially aided) run by individuals , trustees , societies or other organisations ;
(viii) Medical Institution (including corporat , joint sector , trust , charitable and private ownership hospitals , nursing homes , diagnostic center's , pathological labs .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी , अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 22 अक्टूबर 2011
" संशोधित अधिसूचना"
क्र. 1-9 - अन्वे. पांच- 2009-30216-515.- मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761-613-16-ए-82, दिनांक 25 मई 1982 के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर को प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत शासन के लेबर ब्यूरो , शिमला से प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिसूचना क्रमांक 1-9- अन्वे. पांच- 2009-27238-537 , दिनांक 24 सितम्बर, 2011 जारी करते हुए जुलाई, 2010 से जून , 2011 तक के माहों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100 ) प्रकाशित किये गये थे , जिसमें टंकण त्रुटि के कारण माह अप्रैल , 2011 का सूचकांक 4225 अंकित हो गया था, जो वस्तुतः 4245 था. अतः इस त्रुटि को सुधार करते हुए पूर्व में जारी उपर्युक्त उल्लेखित अधिसूचना में , मैं विनोद कुमार, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित करता हूं :-
माह/वर्ष
क्र.
अखिल भारतीय उपभोक्ता
मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1960 = 100 )
(3)
(2)
(1)
4062
1 जुलाई, 2010
4062
2 अगस्त, 2010
4087
3 सितम्बर, 2010 4112
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1) (2)
(3)
4131
4 अकूटबर, 2010
4156
5 नवम्बर, 2010
4225
6 दिसम्बर, 2010
4289
7 जनवरी, 2011
4225
8 फरवरी, 2011
4225
9 मार्च, 2011
4245 संशोधित 10 अप्रैल, 2011
4269
11 मई, 2011
4314
12 जून , 2011
योग .. (औसत) 50290 12-4191 तथा उक्तानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960= 100 ) का औसत 4191 घोषित करता हूं. जो कि किसी तम्बाकू ( जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है ) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक ( एन्युअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ) रहेगा. इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(सी) -ए- 9416 - ए, दिनांक 5-6-1997 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जून 1997 में प्रकाशित ) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 28-116-99-16- ए, दिनांक 4 सितम्बर , 2000 ( मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 4 सितम्बर 2000 में प्रकाशित ) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 तक देय रहेगा.
विनोद कुमार, श्रमायुक्त.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011
क्र. 15444 - क्षेपअ/2011 .- जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय सामाचार पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है . कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.
अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 09.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है :-
1 . भारी माल वाहक जैसे - ट्रक डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे .
2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक छूट रहेगी : -
ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.
बी. कछपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीनदयाल चौक तक.
3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
1. दुग्ध वाहन
2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन 3. पुलिस वाहन
4. फायर ब्रिगेड
5. पानी टेंकर
6. आर्मी के वाहन
7. विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
8. एल.पी.जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन.
यह आदेश दिनांक 1 नवम्बर 2011 से प्रभावशील होगा.
इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त समझे जावें.
उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं नगर निगम की वाहनों हेतु अपर आयुक्त नगर निगम को अधिकृत किया जाता है .
गुलशन बामरा, जिला दण्डाधिकारी.
भाग 1 ]
4113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग "निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 67-33-10- तीन-1833 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री कोमल/बाबूलाल जाटव, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कोमल/ बाबूलाल जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री कोमल/ बाबूलाल जाटव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव,को नोटिस दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरर्हित घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को विहित समयावधि में दिनांक 20 अगस्त 2011 कराई गई . अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुए. उपस्थित होकर उन्होंने अपना मूल निर्वाचन व्यय लेखा/देयक विहित समयावधि निकल जाने के उपरांत प्रस्तुत किया है तथा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे पर अभ्यर्थी का नाम भी गलत ( कोमल प्रसाद अहिरवार एवं देयकों पर कोमल प्रसाद जाटव एवं कोमल अहिरवार ) अंकित है . अभ्यर्थी श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण भी संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे पर अपना नाम भी गलत अंकित किया है , जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है . अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कोमल/बाबूलाल जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कोमल/बाबूलाल जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष ( दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
4114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-33-10-तीन- 1834.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री रतीराम गुप्ता अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 का शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रतीराम गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रतीराम गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रतीराम गुप्ता को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रतीराम गुप्ता से
[ भाग 1 जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता को नोटिस दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 26 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरर्हित घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना - पत्र की तामीली श्री रतीराम गुप्ता को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई. अभ्यर्थी श्री रतीराम गुप्ता द्वारा आयोग में उपस्थित होकर व्यय लेखे की छाया प्रति एवं देयक प्रस्तुत किये गये, लेकिन व्यय लेखे विहित समय - सीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किये. जिससे इनका लेखा स्वीकार किया जा सके. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रतीराम गुप्ता द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रतीराम गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष ( दो वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
4115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-33-10- तीन- 1835.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 मई 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को नोटिस दिनांक 10 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा नोटिस तामीली उपरांत व्यय लेखा प्रस्तुत किया. प्रस्तुत व्यय लेखा निर्धारित सीमा के अन्दर है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण संतोषप्रद नहीं है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुईं. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना - पत्र की तामीली श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई. अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मीदवी झां द्वारा आयोग में उपस्थित होकर व्यय लेखे विहित समय- सीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं बताया ना ही कोई प्रमाण प्रस्तुत किये. जिससे इनका लेखा स्वीकार किया जा सके. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मीदेवी झां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष ( दो वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
4116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-33-10- तीन 1836.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पिछोर , जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री सुदामा तिवारी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री सुदामा तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुदामा तिवारी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुदामा तिवारी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री सुदामा तिवारी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी को नोटिस दिनांक 11 जुलाई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 26 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 26 अगस्त 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . किन्तु अभ्यर्थी श्री सुदामा तिवारी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली श्री सुदामा तिवारी को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त 2011 कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सुदामा तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुदामा तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पिछोर, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
( सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-157-10-तीन- 1873.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बड़वाह, जिला खरगोन के आम निर्वाचन में श्री गिरधारी नायक अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री गिरधारी नायक को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगोन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गिरधारी नायक द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गिरधारी नायक को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगोन के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री गिरधारी नायक से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर
4117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक को नोटिस दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2010 में अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक द्वारा व्यय लेखा के साथ कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है , जिसमें उनके द्वारा स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पारिवारिक उलझनों एवं अन्य कार्यों में व्यस्थ होने तथा अज्ञानता के कारण समयावधि में व्यय लेखा दाखिल नहीं किया जाना दर्शाया है . आयोग के पत्र दिनांक 8 जुलाई 2010 द्वारा श्री गिरधारी नायक के अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 सितम्बर 2010 में प्रतिवेदित किया है कि श्री गिरधारी नायक द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2010 को कार्यालय में उपस्थित होकर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने संबंधी चिकित्सा- प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था. किन्तु अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगोन के माध्यम से श्री गिरधारी नायक के भतीजे श्री कमलनायक को विहित समयावधि में दिनांक 1 मार्च 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक के द्वारा विहित समयावधि में व्यय लेखा दाखिल नहीं करने के संबंध में जो चिकित्सा प्रमाण - पत्र संलग्न किया उसमें दिनांक 12 अगस्त 2010 अंकित है. जबकि नगरपालिका परिषद बड़वाह का निर्वाचन परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. अतः अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख दिनांक 18 जनवरी 2010 थी. अभ्यर्थी श्री गिरधारी नायक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण- पत्र लगभग 7 माह बाद का होने से, कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी उनके अभिमत सहित चाही गई. कलेक्टर से इस संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 9 अगस्त 2011 प्राप्त हुआ है , जिसमें प्रतिवेदित है कि उनके द्वारा श्री गिरधारी नायक को चिकित्सा प्रमाण- पत्र के संबध में सूचना- पत्र दिनांक 15 जून 2011 को जारी कर, तहसीलदार बड़वाह के माध्यम से श्री गिरधारी नायक को दिनांक 28 जून 2011 को तामील कराया गया. लेकिन अभ्यर्थी श्री नायक द्वारा प्रतिवेदन 9 अगस्त 2011 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है . अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री गिरधारी नायक द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
4118
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गिरधारी नायक को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बड़वाह , जिला खरगोन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-157-10- तीन- 1874.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बड़वाह, जिला खरगोन के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री राजेन्द्र कुमार
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 धन्नालाल सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगोन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , खरगोन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा विलम्ब से दिनांक 19 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.
विहित समयावधि निकल जाने के बाद निर्वाचन व्यय का लेखा दिनांक 19 फरवरी 2010 विलम्ब से प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , खरगोन के माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को नोटिस दिनांक 24 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2010 में प्रतिवेदित है कि श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा सूचना पत्र तामीली के उपरांत प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभ्यावेदन उनके कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था. किन्तु अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया . जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना - पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगोन के माध्यम से श्री राजेन्द्र कुमार को दिनांक 1 मार्च 2011 कराई गई. इनकी तामीलशुदा प्रति पर टीप अंकित है कि " मैं राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी न.पा.प. बड़वाह, नगरपालिका निर्वाचन संबंधी समस्त दस्तावेज दिनांक 19 फरवरी 2010 को खरगोन कार्यालय में जमा कर चुका हूं. जो सम्पूर्ण सत्य है . इसके अलावा अन्य कोई खर्च मेरे द्वारा नहीं किया गया है . " अभ्यर्थी ने अपनी उक्त टीप के संबंध में ( 30 दिन ) विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है , जिससे इनका व्यय लेखा मान्य किया जा सके. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
भाग 1 ]
4119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार धन्नालाल सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बड़वाह , जिला खरगोन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय , कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
राज भवन, भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011 क्र. 1467- रा.स. - यू.ए.1-2011 .- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 19 सन् 2011 ) की धारा 12की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन की अनुशंसा अनुसार मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर डॉ. धर्मपाल लोकवानी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथालाजी , नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय , जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार शासित होंगी.
राम नरेश यादव , कुलाधिपति.
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011
क्र. 3031.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना -2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची - एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल /नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है: -
" अनुसूची- एक " (देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची अशासकीय अस्पताल
1. आदित्य सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेन्टर, लिटिल किंगडम स्कूल के सामने , नेपियर टाउन , होम साईंस कॉलेज के पास , जबलपुर, मध्यप्रदेश.
प्रभात दुबे, सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला एवं दण्डाधिकारी, नीमच मध्यप्रदेश
नीमच, दिनांक 20 अक्टूबर 2011
क्र. 1530 - सा.लेख -211 . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड - एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2 ( क) 15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 18 अक्टूबर 2011 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 2 के खण्ड- एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 1 ) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है .
क्रमांक
(1) 1
थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया (स्तंभ क्र. 3 ) (4) नीमच
वर्तमान थाना
क्षेत्राधिकार ( स्तंभ क्र. 2 )
(3)
बघाना
राजस्व ग्राम का नाम (स्तंभ क्र. 1 ) (2) सगराना ( संबंधित हाईवे ) 4120
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
2
धसुण्डी ( संबंधित हाईवे ) 3
हिंगोरिया ( संबंधित हाईवे ) 4
चौथखेड़ा
5
जमुनिया खुर्द
6
आसपुरा
7
ग्वालदेवीया
8
पालसोड़ा
9
आम्बा
10
परलाई
11
बागरेड खेड़ा
12
देपालपुरा
13
सावन
14
सावन कुण्ड
[ भाग 1
(4)
(3)
नीमच
बघाना
बघाना
नीमच
नीमच
बघाना
बघाना
नीमच
बघाना
जीरन
बघाना
जीरन
बघाना
जीरन
सिंगोली
रतनगढ़
सिंगोली
रतनगढ़
मनासा
जावद
मनासा
जावद
नीमच केन्ट
मनासा
नीमच केन्ट
मनासा
लोकेश कुमार जाटव , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव ( गृह ) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 9 नवम्बर 2011
क्र. 1651 - भू-अर्जन -11
खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 16-अ- 82-10-11 यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक , पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 9 नवम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
भाग 1 ]
4121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण डूब से प्रभावित होने से ग्राम नगावां, 11 प.ह.नं. 31 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 45 , 48/2, 92 एवं 100 एवं 109 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 7/2 , 10 , 14, 15 , 37 , 99, 101 , 102 , 107/2 , 107/4 , 108/1 , 111-112 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 3 पर स्थित संरचनाओं के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 , 2, 3 पर अंकित किया गया है.
परिशिष्ट-1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं
अनु.क्र. स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/पूरा पता
(1)
(2)
1 धर्मशाला सार्वजनिक
2 शिव मंदिर सार्वजनिक शिव सभा गृह ओटला 3 शिव मंदिर सार्वजनिक शिव सभा गृह ओटला 4 अनुबाई बेवा किशन, ताराचंद पिता किशन 5 उदन पिता बोखार, सुशीलाबाई पति उदन 6 नयन पिता बोखार, कल्पना बाई पति नमन 7 नत्थू पिता राजाराम, सलिताबाई पति नत्थू 8 कालू पिता दुबलु, जसोदाबाई पति कालु 9 राधेश्याम पिता दुबलु, बसुबाई पति राधेश्याम 10 तापीराम पिता सीगदार, श्याणीबाई पति तापीराम, रेवाराम पिता सीगदार, लक्ष्मीबाई पति रेवाराम , रघुराम पिता सीगदार, कालीबाई पति रघुराम.
11 मोतीराम पिता श्यामा, देवकीबाई पति मोतीराम 12 बाबू पिता पेमा
13 रघुराम पिता सिकदार, कालीबाई पति रघुराम 14 रणछोड़ पिता चंपालाल, दुर्गाबाई पति रणछोड़ 15 कड़वाजी पिता नत्थू, पार्वतीबाई पति कड़वाजी 16 फुलचंद पिता शोभाराम , ग्यारसबाई पति फुलचंद 17 कड़वाजी पिता नत्थू, पार्वतीबाई पति कड़वाजी 18 लक्ष्मीबाई बेवा बोखार, हीरालाल, गोपाल पिता बोखार, देवकीबाई पति हीरालाल, मंजुबाई पति गोपाल.
क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (6) सर्वे नंबर (3)
प्लाट नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक (5)
मोहल्ला शीट क्रमांक (4)
45
11
60 1
47
16
1
45
45
17
18 1
54 1
45
19
1
34
43 100
1
100
35
38 100
1
36
66
52
100
1
245 100
1
55
66 100
56
1
85 1
57 100
57
70 100
1
58
132 100
1
59
1
61
187 100
100
1
63
70 100
66
61 1
100
64
1
64 100
65
1
63 4122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
19 सडू पिता दयाराम, बसुबाई पति सडू
20 सकुबाई बेवा लक्ष्मण , फकिर, मयाचंद पिता लक्ष्मण मंजूबाई पति फकिर, सोनुबाई पति मयाचंद 21 राजाराम पिता बाल्या
22 शेरू पिता राजाराम , जानकीबाई पति शेरू
23 मांगीलाल पिता राजाराम, नानीबाई पति मांगीलाल 24 शेरू पिता राजाराम , जानकीबाई पति शेरू
25 दयाबाई बेवा फत्तु, चंदर, देवराम , दरियाव पिता फत्तु, निर्मलाबाई पति चंदर, सुशीलाबाई पति देवराम , दुर्गाबाई पति दरियाव.
26 जातीबाई बेवा भीकाजी , भगवान पिता भीकाजी , सुमनबाई पति भगवान , लेखराम पिता भीकाजी, कमलाबाई पति लेखराम, गोविंद पिता भीकाजी , नीलाबाई पति गोविन्द राधेश्याम पिता भीकाजी, सीमाबाई पति राधेश्याम.
27 मांगीलाल पिता लक्ष्मीचंद, गीताबाई, पति मांगीलाल 28 श्रीराम मंदिर, दयाबाई बेवा फत्तु, चंदर, देवराम, दरियाव पिता फत्तु, निर्मलाबाई पति चंदर, सुशीलाबाई पति देवराम, दुर्गाबाई पति दरियाव.
29 देवराम पिता नत्थू, बसंतीबाई पति देवराम
30 दुरपताबाई बेवा मोतीराम , लखन पिता मोतीराम, रामप्यारीबाई पति लखन.
31 नारायण पिता मोतीराम, लक्ष्मीबाई पति नारायण 32 डोंगर पिता मांगीलाल , मीराबाई पति डोंगर 33 गुलाबचंद पिता मांगीलाल, सुन्दरबाई पति गुलाबचंद 34 जसवंतसिंह पिता रामसिंह, कंचनबाई पति जसवंतसिंह, किशोर पिता रामसिंह, नानीबाई पति किशोर.
35 रानीबाई बेवा लक्ष्मण, नर्मदाबाई बेवा लक्ष्मण , परमानंद पिता लक्ष्मण , केशरबाई पति परमानंद .
36 किरणबाई बेवा गजानंद, मोहन पिता गजानंद 37 धर्मेन्द्र सिंह पिता गुलाबसिंह , दीपालीबाई पति धर्मेन्द्रसिंह 38 लखमेसिंह पिता कनकसिंह, शकुनबाई पति लखमेसिंह, हिम्मतसिंह पिता लखमेसिंह , संगीताबाई पति हिम्मतसिंह 39 रमेश पिता प्रेमलाल, उर्मिलाबाई पति रमेश
40 जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश
[ भाग 1 (3)
(4)
(5)
(6) 100
66 1
67
100
68
1
52 100
1
78
84 100
1
55
79
1
80
52 100
1
80/366
41 100
100
188 1
92
100
1
99
162 100
1
100
170 100
1
102
127 100
1005 1
103
1
100
104
81 100
1
105
94 100
1
120
75
121
100
1
86
122
100
1
190 100
1
123
174 100
1
124
109
125
67 100
1
1
176 100
126
136
100
1
87 100
1
137
94 भाग 1 ]
(1)
(2)
41 मंगतीबाई बेवा राजाराम
42 गंगाराम पिता भीलाजी, रंजनाबाई पति गंगाराम 43 दीपाबाई बेवा प्रेमलाल
44 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम
45 प्रकाश पिता कनकसिंह , रूखमणीबाई पति प्रकाश 46 भगवानसिंह पिता कनकसिंह, ममताबाई पति भगवानसिंह 47 रेशमबाई बेवा कनकसिंह, बादामसिंह पिता कनकसिंह अंजु बाई पति बादामसिंह
48 नर्मदाबाई बेवा सुरेश
49 नेमीचंद पिता मांगीलाल, इंदुबाई पति नेमीचंद 50 रमेश पिता सेवकराम, रमाबाई पति रमेश
51 तिलोकचंद पिता सेवकराम, गीताबाई पति तिलोकचंद 52 जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुलाबाई पति जनकगीर जसोदाबाई पति गणपतगीर.
53 जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुलाबाई पति जनकगीर जसोदाबाई पति गणपतगीर.
54 नर्मदा बाई बेवा लक्ष्मण , परमानंद पिता लक्ष्मण, केशरबाई पति परमानंद.
55 कपुरचंद पिता सेवकाराम, भूरीबाई पति कपुरचंद 56 हुकुमचंद पिता सेवकराम , भागवतबाई पति हुकुमचंद 57 शिव मंदिर एवं दुर्गामाता मंदिर सार्वजनिक 58 बालकराम पिता मोतीराम, भागवतबाई पति बालकराम 59 दुर्गाराम पिता देवराम , संतोषबाई पति दुर्गाराम 60 रामेश्वर पिता टीकाराम, लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर 61 राधेश्याम पिता दुबलु, बसुबाई पति राधेश्याम 62 सरवण पिता दुबलु, कलाबाई पति सरवण 63 ओंकार पिता दुबलु, गौरीबाई पति ऊंकार
64 रमेश पिता दुबलु, मनुबाई पति रमेश
65 चंदाबाई बेवा दुबलु, भोलु पिता दुबलु बीनाबाई पति भोलु 66 दीपक पिता नारायण , घीसुबाई पति दीपक 67 बालकराम पिता मोतीराम, भागवतबाई पति बालकराम
4123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(6) (3)
(4)
(5)
100
138
186 1
139
160 1
100
430
140
100
1
62 100
142
1
211 100
1
143
100
1
144
103
150 1
145
100
1
100
146
46
37 100
1
147
100
1
148
150
149
120 1
100
1
340 100
150
100
151
75 1
100
1
152
154
212
154
100
1
1
155
67 100
100
156
1
15
95 100
1
158
266 1
159
100
160
100
1
225 1
13 100
161
100
1
162
67
163
100
78 1
71 100
1
164
1
85 100
165
100
1
167
160
47 100
169
1 4124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
68 लखन पिता मोतीराम, रामप्यारीबाई पति लखन 69 लाड़कीबाई बेवा रणछोड़
70 बदा पिता सिगदार, चंपाबाई पति बदा
71 तापीराम पिता सीगदार, श्याणीबाई पति तापीराम 72 मांगीलाल पिता राजाराम, नानीबाई पति मांगीलाल 73 शेरू पिता राजाराम , जानकीबाई पति शेरू
74 पुनमचंद पिता शिवराम , कविताबाई पति पुनमचंद 75 श्याम पिता ठाकुरलाल, गुलाबबाई पति श्याम 76 सुरेश पिता रामलाल, मायाबाई पति सुरेश
77 मुकेश पिता रामलाल, गायत्रीबाई पति मुकेश 78 राकेश पिता रामलाल, बसंतीबाई पति राकेश 79 तिलोकचंद पिता रामलाल, ग्यारसीबाई पति तिलोकचंद 80 दीनेश पिता नत्थू, आशाबाई पति दीनेश
81 महेश पिता नत्थु, ममताबाई पति महेश
82 कस्तुरीबाई बेवा हरिगीर , लक्ष्मणगीर पिता हरिगीर, सुमनबाई पति लक्ष्मणगीर.
83 नरेशगीर पिता मांगीलाल, लक्ष्मीबाई पति नरेशगीर 84 जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुबाई पति जनकगीर 85 श्रीराम पिता देवराम, गंगाबाई पति श्रीराम
86 देवराम पिता टीकाराम, पारूबाई पति देवराम 87 अनारबाई बेवा आनंदराम
88 जगदीश पिता टीकाराम, लटुबाई पति जगदीश 89 नत्थू पिता चंपालाल , समातिबाई पति नत्थू 90 गबरू पिता गुलाबचंद
91 तिलोकचंद पिता नंदराम, जयंतीबाई पति तिलोकचंद 92 जगदीश पिता बाबुलाल , उषाबाई पति जगदीश , प्रवीण, दीलीप , महेश पिता बाबुलाल.
93 नंदराम पिता टीकाराम, हीरूबाई पति नंदराम, रेवाजी पिता टीकाराम , रामकौरबाई पति रेवाजी.
[ भाग 1
(6) (4)
(5)
(3)
170
100
1
47
76 100
1
171
105 100
172
1
182
134 1
100
1
184
141 100
1
185
127 100
100
186
68 1
71 100
1
189 पैकी
1
191
100
31
30 1
192
100
30 100
1
193
31
194
100
1
1
195
100
67 1
196
19 100
115 100
1
198
1
100
199
48
132
200
1
100
42 1
202
100
1
100
203
196
45 100
1
204
1
205
100
196 100
1
207
229 1
208
310 100
208/369
155 1
100
1
210
577 100
211
64 1
100 भाग 1 ]
(1)
(2)
94 नंदराम पिता टीकाराम, हीरूबाई पति नंदराम , रेवाजी पिता टीकाराम , रामकौरबाई पति रेवाजी.
95 श्रीराम पिता देवराम , गंगाबाई पति श्रीराम 96 अनारबाई बेवा आनन्दराम
97 रामेश्वरपुरी पिता महापुरी , पप्पीबाई पति रामेश्वरपुरी 98 भलाजी पिता भुवानीराम
99 देवेन्द्रपुरी पिता दिवानपुरी , उर्मिलाबाई पति देवेन्द्रपुरी 100 शिवराम पिता भुवानीराम, लक्ष्मीबाई पति शिवराम 101 गायत्रीबाई बेवा काशीपुरी , संजय पिता काशीपुरी , रीनाबाई पति संजय.
102 दीलीपपुरी पिता केशवपुरी , किरणबाई पति दीलीपपुरी, विष्णुपुरी पिता केशवपुरी , निर्मलाबाई पति विष्णुपुरी.
103 प्रेमलाल पिता तुलसीराम, मायाबाई पति प्रेमलाल 104 रेवाराम पिता रामलाल, चुनीबाई पति रेवाराम 105 शिवराम पिता भुवानीराम, लक्ष्मीबाई पति शिवराम 106 राजाराम पिता भुवानीराम, रूखमणीबाई पति राजाराम 107 सीताराम पिता भुवानीराम, नानीबाई पति सीताराम 108 फुंदाबाई पति भुवानीराम
109 बलीराम पिता ठाकुरलाल, झुमकाबाई पति बलीराम 110 निर्मलाबाई बेवा राधेश्याम
111 शेरू पिता टीकाराम, सुशीलाबाई पति शेरू 112 राधेश्याम पिता टीकाराम, नर्मदाबाई पति राधेश्याम 113 जगदीश पिता राजाराम, कमलाबाई पति जगदीश 114 रामेश्वर पिता ठाकुरलाल, नीलाबाई पति रामेश्वर 115 विश्वनाथ पिता नत्थुजी, कंचनबाई पति विश्वनाथ 116 नारायण पिता तोताराम, धनश्री पति नारायण 117 गोपाल पिता तोताराम, आशाबाई पति गोपाल 118 कल्याणसिंह पिता डोंगरसिंह, सीमाबाई पति कल्याणसिंह 119 नरेन्द्र पिता डोंगरसिंह, विद्याबाई पति नरेन्द्र 120 अनुसुईयाबाई बेवा गुलाबचंद
4125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(6) (3)
(4)
(5)
59 100
1
211/368
212
209 100
1
119 100
1
213
1
100
214
145 1
135
215
100
100
1
168
216
1
217
159 100
100
66 1
219/374
100
1
219/373
98
219/371
100
160 1
219/372
352 1
100
1
221
100
71
222
107 100
1
1
100
223
224
224
1
139 100
121 100
1
225
1
87 100
226
1
80
227
100
100
1
228
52
230
75 1
100
110 100
1
239
1
88 100
241
50 100
242
1
54 1
243
100
49
244
1
100
43
245
100
1
273 100
1
246 4126
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
121 प्रेमलाल पिता तुलसीराम, मायाबाई पति प्रेमलाल 122 गजानंद पिता तुलसीराम, सेवंतीबाई पति गजानंद 123 रामलाल पिता चुन्नीलाल, सीताबाई पति रामलाल 124 भगवान पिता रामेश्वर, पुष्पाबाई पति भगवान 125 संतोष पिता आनंदराम, उषाबाई पति संतोष 126 बजरंग पिता तोताराम , मिसरबाई पति बजरंग , गजानंद पिता तोताराम, नानीबाई पति गजानंद , काशीराम पिता तोताराम, कंचनबाई पति काशीराम , राधेश्याम पिता तोताराम कृष्णाबाई पति राधेश्याम .
127 लेखराम पिता ठाकुरलाल, बसंतीबाई पति लेखराम 128 बलीराम पिता ठाकुरलाल, झुमकाबाई पति बलीराम 129 दौलतसिंह पिता सुकलाल , सकुनबाई पति दौलतसिंह 130 रामेश्वर पिता ठाकुरलाल , नीलाबाई पति रामेश्वर, लखन पिता रामेश्वर, सुभद्राबाई पति लखन.
131 निर्मलाबाई बेवा राधेश्याम, मुकेश पिता राधेश्याम, कविताबाई पति मुकेश .
132 काशीराम पिता रामसिंह, रामप्यारी बाई पति काशीराम 133 गौराबाई पिता बाबुलाल, शेरू पिता बाबुलाल 134 फुलबाई बेवा कमलसिंह
135 अमरसिंह पिता चंपालाल , कुसुमबाई पति अमरसिंह 136 राधेश्याम पिता चंपालाल, अहिल्याबाई पति राधेश्याम 137 डोंगरसिंह पिता चंपालाल , आनंदबाई पति डोंगरसिंह 138 सेवकराम पिता ठाकुरलाल, फुंदाबाई पति सेवकराम 139 बहादरसिंह पिता चंपालाल, मोताबाई पति बहादरसिंह 140 गजानंद पिता तुलसीराम, सेवंतीबाई पति गजानंद 141 रमेश पिता प्रेमलाल , उर्मिलाबाई पति रमेश 142 शासकीय शाला भवन
143 शासकीय शाला भवन
144 शासकीय शाला भवन
145 शासकीय शाला भवन
146 शासकीय शाला भवन
(6) (4)
(5)
(3)
30 100
1
247
1
126
248
100
336 100
1
249
300 1
251
100
368 1
251/376
100
344 1
100
252
168 1
254
100
162 100
1
255
277
256
100
1
66 1
257
100
258
100
1
68
132 100
1
259
260
51 100
1
261
1
100
53
262
55 100
1
100
1
263
96
73 1
264
100
398
265
1
100
312 1
100
266
210 100
1
219/370
1
334
118 100
1
14 109
268
269
85 109
1
270
31 109
1
12 109
1
271
1
60 109
272 4127 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
323
27 147
92
1
दीलीप पिता द्वारकीलाल , देवकीबाई पति दीलीप
130 148
1
325
92
डालुराम पिता प्यारेलाल, सकुबाई पति डालुराम
149
1
40
92
326
महेश पिता फत्तु, राधाबाई पति महेश
150
56
92
1
327
भुवानीबाई बेवा फत्तु
151
1
328
74
92
द्वारकीलाल पिता प्यारेलाल , गौराबाई पति द्वारकीलाल
109
1
329
152
92
चेतराम पिता हिराजी, ग्यारसबाई पति चेतराम
1
330
58
92
153 बलीराम पिता हीराजी, दुर्गाबाई पति बलीराम
154
1
69
92
331
मुन्ना पिता हीराजी, रेशमबाई पति मुन्ना
33
1
334
92
155 घीसालाल पिता फत्तु, नीलाबाई पति घीसालाल
22
92
335
1
156 मुकेश पिता बलीराम
1
40
48/292
336
157 भुवानीराम पिता हीरा
158
58
1
337
92
नाना पिता फत्तु, छंदुबाई पति नाना
92
1
338
48 159 मायाबाई बेवा कड़वा
339
92
1
46 160 परसराम पिता नत्थू, गनाबाई पति परसराम
161
340
89
92
1
पन्नालाल पिता भुवानीराम, प्रेमबाई पति पन्नालाल
1
343
30 162
92
दीनेश पिता भगवान, ममताबाई पति दीनेश
163
344
60
92
1
भगवान पिता फत्तु, नंदाबाई पति भगवान
1
90 164
345
92
अमरसिंह पिता प्यारेलाल, सुमनबाई पति अमरसिंह
85 165
92
1
347
जसोदाबाई बेवा भुवानीराम
166
92
1
53
348
परसराम पिता नत्थू, गनाबाई पति परसराम
50
1
349
167
92
दीनेश पिता परसराम, सीमाबाई पति दीनेश
168
350
44
92
1
सोनाबाई बेवा प्यारेलाल
169
92
1
351
190 डालुराम पिता प्यारेलाल, सकुबाई पति डालुराम
75 170
1
92
353
ओमप्रकाश पिता प्यारेलाल , सुनिताबाई पति ओमप्रकाश
92
1
356
60 171 सरदार पिता कुतरिया , जानकीबाई पति सरदार
172
1
358
72
92
चेतराम पिता गुंजन , कंचन पिता चेतराम
360
40 173
92
1
मांगीलाल पिता रामलाल , सावित्रीबाई पति मांगीलाल
1
361
92
73 174 विष्णु पिता रामलाल , रेखाबाई पति विष्णु
1
362
92
61 175 मांगीलाल पिता रामलाल, सावित्रीबाई पति मांगीलाल
1
36 176
363
92
रामलाल पिता शोभाराम, द्वारकीबाई पति रामलाल
176
20528
महायोग 4128
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1
परिशिष्ट-2
निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
नाम मकान मालिक, पिता का नाम अनु. क्र.
(1)
(2)
1 धर्मेद्र पिता रिचु मानकर
2 गोरधन, सीयाराम , पप्पु, भमरिया पिता नत्थू केवट 3 घीसा पिता मंगत, शिवराम पिता मुरार केवट 4 रामकृष्ण पिता प्रेमलाल गुजर
5 जगदीश पिता प्रेमलाल गुजर
6 मुन्ना पिता नानसिंह मानकर
7 महादेव पिता दरयाव मानकर
8 छगन पिता धुलसिंह मानकर
9 बंशीलाल पिता रमेश केवट
10 रमाबाई बेवा पप्पु कहार
11 पप्पु पिता सखाराम केवट
12 रेवाजी पिता सिगदार केवट
13 शंकर पिता रेवाजी केवट
14 रामेश्वर पिता भगवान गुजर
15 नहारू पिता भगवान गुजर
16 संतोष पिता रामलाल केवट
17 रामलाल पिता मांगीलाल केवट
18 गजानंद पिता ताराचंद केवट
19 गणेश पिता संतोष केवट
20 किशोर पिता शेरू केवट
21 घन्नालाल पिता राधेश्याम केवट
22 मंजुबाई पिता कनकसिंह केवट
23 सुकदेव पिता गजानंद केवट
24 बलवीर पिता सुकदेव केवट
25 गबरू पिता सीताराम केवट
26 राधेश्याम पिता कनकसिंह केवट
27 कमलसिंह पिता गनाजी केवट
28 रेवाजी पिता सीगदार केवट
29 दुर्गाराम पिता कमलसिंह केवट
30 दानव बाबा
31 लखन पिता तुलसीराम केवट
32 मंगतीबाई पति राजाराम भारुड़
33 रामेश्वरपुरी पिता महापुरी गोस्वामी
34 उत्तमसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत
35 सुमेरसिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत
36 मुकेश पिता राधेश्याम गुजर
37 सुरेश पिता सेवकराम गुजर
38 महिमाराम पिता ठाकुरलाल गुजर
ख. नं.
संपत्ति का विवरण
(4)
(3)
7/2
मकान
15
मकान
37
टीनशेड
108/1
मकान
108/1
गोडाउन , गोबर गैस -1
मकान
111 , 112
मकान
111 , 112
मकान
111, 112
10
मकान
10
मकान
10
मकान
मकान
10
10
मकान
10
पशुशेड, टीनशेड एवं खुला 10
मकान
10
मकान
10
मकान
मकान
10
10
मकान
10
मकान
10
मकान
10
मकान
10
मकान
मकान
10
मकान
10
10
पशुशेड
मकान
10
10
मकान
मकान
10
10
मकान
14
मकान
99
टीनशेड
101
गौबर गैस, पानी हौज 102
टीनशेड, गोबर गैस 102
मकान
107/2
पशुबाड़ा, गोबर गैस 107/4
पशुबाड़ा, गोबर गैस
गोबर गैस
107/4 4129 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
परिशिष्ट-3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
अनु. क्र.
मद (3)
संपत्ति का विवरण (4) (1)
(2)
1
नि. चरनोई
3
मकान -1 , पंपहाउस-4 पाईप लाईन -19 .
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 12-22-2010- सात-2ए, भोपाल दिनांक 29-10-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.-
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाऐं तथा परिशिष्ट 2 , 3 में वर्णित संरचनाऐं कंपनी को प्रदान करेगा जो अनुमति उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा-
(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नगावां- II की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 27 सितम्बर 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1.
भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए . मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे .
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
4130
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे .
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7.
भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक, रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
4131 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी-
(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
(iii ) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
(iv) कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. - 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
पक्ष क्रमांक -1 साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षी क्र. - 1
हस्ता./- (नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .
हस्ता./- नाम : मथुरा लाल मण्डलोई पता : 220 बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन
साक्षी क्र.- 2
हस्ता./-
नाम : राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
पता : स्वर्णकार कालोनी , खरगोन.
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (असद जाफर ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.
खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2011
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध -पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ- 82-10-11 क्र. 1652- भू- अर्जन-2011 .- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस 4132
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि , निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 9 नवम्बर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण डूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा -11 प.ह.नं. 34 , तहसील कसरावद, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 291 , 297, 325 , 327 , 350, 352 , 354 , 356 , 358 , 359 , 406 , 456 एवं 457 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर 173 , 176/1 , 182/1 , 286 , 292 , 294, 295, 299 , 300 , 304, 308 , 309 , 316 , 319/3 , 320 , 324, 332, 333-334 , 335 , 340/2 , 341 , 345/1 , 345/2 , 360 , 362 , 363 , 369 , 370/1 , 370/2 , 372, 375-376 , 380 , 385 , 398 , 400 , 402 , 403 , 404, 409 , 413 , 420/2 , 425 , 426 , 430 , 434, 446, 447, 450/1 एवं 451/2 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 268/1, 284, 348 एवं461 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 , 2 , 3 पर अंकित किया गया है.
परिशिष्ट-1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं
स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/ अनु. क्र.
पूरा पता
(1)
(2)
1 द्वारक्या, औंकार, कन्हैया पिता बन्सया बलाई 2 शितला माता ओटला
3 जमनाबाई पति गोकूल बलाई
4 गोकूल पिता भील्या बलाई
5 ठाकूरलाल पिता भीलाजी बलाई
6 नानकूबाई बेवा भुवानीराम बलाई
7 सखाराम पिता करसन बलाई
8 सुमनबाई बेवा राघोराम बलाई
9 गजानंद पिता सीताराम बलाई
10 गटीया पिता हिरा बलाई
11 लोभीराम पिता हिरा बलाई
12 ताराचंत पिता हिरा बलाई
13 गोपाल , रमेश, हुकुम पिता कालू बलाई
14 दिलीप पिता मयाराम बलाई
15 मयाराम, मोहब्बत, बाबू, हुकुम पिता बोखार बलाई 16 देवराम पिता मांगीलाल बलाई
17 सुरेन्द्र पिता देवराम बलाई
सर्वे नम्बर
मोहल्ला शीट क्रमांक
(3)
(4)
प्लाट नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक (5)
क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (6)
90
6
1
291, 297
291
1
24
9
25
291
1
23 291
1
26
3 291
27
1
110
50
1
291
28
1
74
29
291
30
291
1
28
37 291
1
31
36 291
1
33
1
34
21 291
1
35
291
46
1
291
79
36
1
38
19 291
57
1
291
39
291
1
42
25
8
1
291
43 भाग 1 ]
4133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
18 फूलचंद पिता करसन बलाई
19 रामसिंग पिता करसन बलाई
20 भूरीबाई बेवा लक्ष्मण बलाई
21 बसंत पिता हिरा बलाई
22 कन्या मा. वि . शासकीय
23 बालक प्राथमिक विद्यालय शासकीय 24 शासकीय प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष 25 ग्राम सेवक आवासगृह शासकीय
26 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय
27 लतिफखाँ पिता इलाहीबक्क्ष पिंजारा 28 भोलू पिता कान्या बलाई
29 बलीराम पिता मंग्या बलाई
30 जीवनलाल पिता मंग्या बलाई
31 बलीराम पिता मंग्या बलाई
32 प्रेमचंद पिता पदम बलाई
33 उमराव पिता अर्जुन बलाई
34 धमेन्द्र पिता तोताराम बलाई
35 होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई
36 रूखडू पिता मांगीलाल बलाई
37 मंगत पिता शेरू बलाई
38 जनमोज पिता बन्सया बलाई
39 कन्हैया पिता बन्सया बलाई
40 नरेन्द्र पिता नानूराम बलाई
41 सदाशिव पिता झापड़िया बलाई
42 रणजीतसिंह जितेन्द्रसिंह पिता बापूसिंह राजपुत 43 सार्वजनिक कांजी हाउस ग्राम पंचायत 44 विजय पिता करणसिंह राजपुत
45 संतोषबाई बेवा मंगूसिंह राजपुत
46 सीगदारबाई बेवा सौभागसिंह राजपुत 47 अंबुबाई पति सीताराम सुतार
48 दुर्गाबाई पिता बाबूलाल सुतार
49 टंटू पिता तुकाराम सुतार
50 लखमेसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
51 भूपेन्द्रसिंह पिता लालसिंह राजपुत
52 शोभाराम पिता दौलाजी सुतार
53 राजाराम पिता दौलाजी सुतार
54 नरेन्द्रसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत
55 देवेसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह राजपुत
56 टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत
(4)
(5)
(6) (3)
44
4 291
1
37 291
1
47
48
43
1
291
49
17 291
1
59
1
456
371
456
376
136
1
1
456
378
41
380
80
1
456
74
1
456
381
1
48 457
386
1
4
59 291, 297
1
291
7
9
1
8
34 291
1
9
34 291
10
79 291
1
11
118
1
291
12
291
1
24
1
13
60 291
1
291
14
58
16
28 291
1
20
1
28 291, 297
21
36
1
291, 297
1
22
41 291
1
2
30 297
325
1
47
71
1
325
28
84
1
58 325
30
1
41 325
31
325
1
32
48
65 325
1
33
325
1
34
12 325
1
37
103
1
38
325
312 325
39
375
1
325
1
44
40
325
42
1
41
325
1
43
53
1
45
40 325
1
46
65 325, 327 4134
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
57 हरेसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत
58 अर्जुनसिंह पिता दिलीपसिंह राजपुत
59 टीकमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत
60 कमलसिंह पिता भारतसिंह राजपुत
61 लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेसिंह, दिकपालसिंह पिता देवेसिंह अ. पा. क. माता लक्ष्मीबाई राजपुत.
62 राजुबाई बेवा उमरावसिंह राजपुत
63 शक्तिसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत
64 धमेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
65 राजेसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत
66 कैलाश पिता भगवतसिंह रावजी
67 विजयसिंह पिता भगवंतसिंह राव
68 भगवंतसिंह पिता गणपतसिंह राव
69 देवेसिंह पिता भगवंतसिंह राव
70 भारतसिंह पिता भगवंतसिंह राव
71 जितेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत
72 भूपेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह, श्रीपाल पिता भारतसिंह राजपुत 73 मोहनसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत
74 जितेन्द्रसिंह पिता सौदानसिंह राजपुत
75 दिलीपसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत
76 अजयसिंह पिता करणसिंह राजपुत
77 हरीकुवरबाई पति अंतरसिंह राजपुत
78 विमलाबाई पति अंतरसिंह राजपुत
79 रामसिंह पिता अमरसिंह राजपुत
80 नरेन्द्रसिंह पिता राजेसिंह राजपुत
81 राजेन्द्रसिंह पिता करणसिंह राजपुत
82 इंदरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
83 नरेन्द्रसिंह पिता राजेसिंह राजपुत
84 सौदानसिंह पिता अनारसिंह राजपुत
85 भारतसिंह पिता अनारसिंह राजपुत
86 श्रीराम मंदिर सार्वजनिक
87 रमेशचंद, संतोष कुमार , अरूण कुमार, लखन कुमार, सुर्य कुमार पिता पंडरीनाथ, गेंदाबाई बेवा पंडरीनाथ ब्राण्हण .
88 छनकुवरबाई बेवा गजराजसिंह राजपुत
89 गिरवरसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत
90 लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेसिंह, दिकपालसिंह पिता देवेसिंह अ. पा. क. माता लक्ष्मीबाई राजपुत.
91 मांगीबाई बेवा भारतसिंह , सरदारसिंह पिता भारतसिंह राजपुत 92 गिरवरसिंह पिता पदमसिंह राजपुत
93 गजराजसिंह पिता भवरसिंह राजपुत
94 भवरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
[भाग 1
(6) (3)
(4)
(5)
50
71
1
325, 327
1
51
154 325
52
130
1
325, 327
1
2
327
770
1
3
131 327
1
4
11 327
1
6
126 327
327
1
7
75 327
1
8
61
1
9
327
21
15 327
1
10
27 327
11
1
16 327
1
12
327
1
13
16
73 327
1
17
127 327
18
1
327
1
19
66
20
327
64
1
1
327
21
105
22
327
1
96 327
23
43
1
1
121 327
24
327
26
112
1
75 327
1
48
327
1
49
54 327
1
53
124
54
127 327
1
56
83 327
1
57
327
64
1
1
58
327
161
1
327
59
635
1
107 327
61
1
62
166 327, 352
1
137 327
81
1
103
82
327, 352
1
83
62 327, 352
32
1
86
352
87
70
1
327, 352 भाग 1 ]
4135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
95 भोलूसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
96 बोखार पिता कालूसिंह राजपुत
97 नरेन्द्रसिंह पिता भोलूसिंह राजपुत
98 भागुबाई पति पप्पु राजपुत
99 जितेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत
100 सार्वजनिक हनुमान मंदिर
101 घीसूसिंह पिता उमेदसिंह राजपुत
102 युवराजसिंह पिता बलरामसिंह राजपुत
103 शिवपाल पिता प्रतापसिंह राजपुत
104 भारतसिंह पिता रूकडूसिंह राजपूत
105 दिलीपसिंह पिता रूकडूसिंह राजपुत
106 मोहनसिंह पिता मोतेसिंह दुलेसिंह , विक्रमसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत.
107 शेरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत
108 लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत
109 करणसिंह पित मानसिंह राजपुत
110 भगवंतसिंह पिता सौभागसिंह , रूपकुंवरबाई पति हरेसिंह राजपुत
111 विरेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत
112 रंजीतसिंह पिता अंतरसिंह, श्यामकौरबाई बेवा अंतरसिंह राजपुत
113 धमेन्द्रसिंह पिता अंतरसिंह, श्यामकौरबाई बेवा अंतरसिंह राजपुत
114 धमेन्द्रसिंह , रंजीतसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत 115 दौलतसिंह पिता हमेरसिंह राजपुत
116 कड़वा पिता मनोहरसिंह राजपुत
117 सेवंतीबाई पति इंदरसिंह राजपुत
118 लक्ष्मणसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत
119 लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपुत
120 देवेसिंह, करणसिंह पिता लोभेसिंह राजपुत 121 सूरजबाई पिता लोभेसिंह राजपुत
122 नारायणसिंह पिता मानसिंह राजपुत
123 इंदरसिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता राजेसिंह राजपुत 124 दिपकसिंह पिता ज्ञानसिंह राजपुत
125 लीलाबाई पति नत्थुसिंह राजपुत
126 श्यामसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत
127 लोकेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह राजपुत
128 प्रतापसिंह पिता शेरसिंह राजपुत
129 कैलाशसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत
130 अंतरसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत
131 शांताबाई बेवा राजेश सिंह राजपुत
132 सेवंतीबाई बेवा दौलतसिंह राजपुत
133 बाघसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
134 विक्रमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत
135 धमेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
136 गंभीरसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत
(3)
(6)
(5)
(4)
89
1
198 327, 352
1
101
90
327, 352
111
1
91
327, 352
1
92
42 327, 352
93
74
1
327, 352
59
1
350
179
180
59
1
350
75
1
181
350
81
182
1
350
183
70
1
350
184
1
28 350
185
1
350
138
186
80
1
350
18
187
1
350
188
144
1
350
138
189
1
350
73
1
350
190
77
1
191
350
192
89 350
1
350
1
193
79
1
194
83 350
102
195
350
1
38
196
1
350
96 350
1
197
70
1
198
350
199
350
1
94
200
87
1
350
98 350
1
201
1
202
350
81
203
350
58
1
55
204
1
350
205
108 350
1
115
1
206
350
82
208
350
1
73
1
350
209
350
1
87
210
1
352
63
26
24 352
1
64
64 352
65
1
126 352
1
66
160 352
1
67
42
68
352
1 4136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
137 भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत 138 दिलीपसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत 139 कल्याणसिंह पिता केशरेसिंह राजपुत 140 राकेशसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत 141 कनकसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत 142 प्रहलादसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत 143 राकेशसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत 144 देवेसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत 145 दिलीपसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत 146 कालूसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत 147 कृष्णपालसिंह पिता गिरवरसिंह राजपुत 148 इंदरसिंह पिता पदमसिंह राजपुत 149 विद्याबाई बेवा केसरेसिंह , देवेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह
राजपुत.
150 रामसिंग पिता सौभागसिंह राजपुत 151 सुरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत 152 बलरामसिंह पिता पदमसिंह राजपुत 153 महाकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत 154 बसुबाई पिता मांगीलाल राजपुत 155 देवकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत 156 भगवतसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत 157 मांगीलाल पिता रामसिंह राजपुत 158 हिम्मतसिंह पिता रामसिंह राजपुत 159 भगवतसिंह पिता गजराजसिंह राजपुर 160 देवकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत 161 बसुबाई पिता मांगीलाल राजपुत 162 महाकुवरबाई पिता मांगीलाल राजपुत 163 रणजीतसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत 164 दुलीचंद पिता गोपाल सुतार
165 खुमानसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत 166 लखनसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत 167 लालसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत 168 रामदास पिता उमेशसिंह राजपुत 169 घीसूसिंह पिता उमेदसिंह राजपुत 170 हरेसिंह पिता गप्पूसिंह बलरामसिंह पिता गजराजसिंह राजपुत
171 देवेसिंह पिता दातारसिंह राजपुत 172 सरदारसिंह पिता दातारसिंह राजपुत 173 सेवंतीबाई बेवा सरेन्द्रसिंह राजपुत 174 मानकुवंरबाई बेवा उमरावसिंह राजपुत 175 विक्रमसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत 176 टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत 177 प्रतापसिंह पिता बाबूसिंह राजपुत 178 प्रहलादसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
(6) (4)
(3)
(5)
69
69 352
1
30 352
1
70
1
71
64 352
1
72
69 352
352
1
74
103 1
75
84 352
73 1
76
352
77
221 352
1
1
78
201 352
79
214 1
352
1
80
107 352
84
49 352
1
137 352
1
94
1
95
128 352
1
352
97
84
98
1
103 352
100
1
42 352
352
1
101
41
102
1
44 352
103
155 352
1
1
352
105
86 1
107
160 352
108
1
21 352
109
47 352
1
1
60
110
352
1
111
46 352
112
352
1
195
113
133 1
352
1
130 352
114
115
1
126 352
1
116
352
103
117
1
80 352
127
118
352
1
1
119
352
147
120
55 354
1
121
354
1
85 354
72 1
122
123
147 1
354
1
87
124
354
1
125
354
96
127
354
1
86 1
128
354
77 भाग 1 ]
4137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
179 टीकमसिंह पिता भिकाजी राजपुत
180 शिवपाल , रामपालसिंह पिता भगवंतसिंह, प्रहलादसिंह, महिपालसिंह पिता कमलसिंह राजपुत .
181 उदयसिंह, सचिनसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपुत 182 कमलसिंह , भगवानसिंह पिता अनारसिंह राजपुत 183 भुवानेसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत
184 शंकरसिंह पिता अंतरसिंह राजपुत
185 रामकुवरबाई बेवा मानसिंह , महेन्द्रसिंह, दिनेशसिंह, जितेन्द्रसिंह , सत्येनसिंह पिता मानसिंह राजपुत.
186 त्रिलोकसिंह पिता खुमानसिंह राजपुत
187 कैलाशसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत
188 भारतसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत
189 सुरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
190 लकमेसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
191 राजेसिंह पिता सौभगसिंह राजपुत
192 हरेसिंह पिता सिगदारसिंह राजपुत
193 बदामसिंह पिता सिगदारसिंह राजपुत
194 कुलदेवी मंदिर सुतार समाज सार्वजनिक सुतार 195 राजेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह राजपुत
196 जितेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत
197 बापूसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
198 जयपालसिंह पिता देवेसिंह राजपुत
199 हरेसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत
200 हिम्मतसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत
201 टीकमसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत
202 विक्रमसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत
203 कलाबाई पति कल्याणसिंह राजपुत
204 हरिकुवरबाई बेवा भगवानसिंह राजपुत
205 जसवंतसिंह पिता रूगनाथसिंह राजपुत
206 रूखडूसिंह पिता बापूसिंह राजपुत
207 चंदरसिंह पिता मोतेसिंह शंकरसिंह , सरदार सिंह, बलरामसिंह लखनसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत .
208 शंकरसिंह पिता चंदरसिंह , हरेसिंह पिता शोभागसिंह, दुलेसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत.
209 बाघसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत
210 बलरामसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत
211 संतोष पिता बाबूलाल सेन
212 शेरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
213 कैलाश पिता बाबूलाल सैन
214 आनन्दबाई बेवा बाबूलाल, सुरेश पिता बाबूलाल सैन 215 सत्तारखां पिता नबीखाँ मुण्डा
216 अकलीमखाँ पिता गफ्फारखाँ मुण्डा
217 हसीनाबाई पति मुंशीखाँ मुण्डा
(6) (3)
(4)
(5)
1
129
95 354
1
128 354
130
131
354
1
92
41 354
1
132
1
13 354
133
55 1
354
134pe
336 354
1
135pe
1
235 354
136pe
1
137
84 354
1
138
84 354
354
37 1
141pe
1
100 354
142pe
1
80 354
143pe
72 354
1
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59 354
1
145pe
17 354
1
151
50
152
1
354
1
71
154
354
155
354
1
143
156
61 354
1
157
1
64 354
66
158
354
1
1
159
44 354
1
43
160
354
8 354
1
162pe
100 1
354
163pe
1
114
164
354
1
16 354
166pe
330 1
168
354
108 1
354
169pe
52 1
354
170pe
16 1
354
171pe
37 1
247
356
248
26 356
1
1
39 356
249
1
250
51 356
356
1
34
251
1
252
49 356
26 356
1
255 4138
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
218 सादीक पिता हसन मुण्डा
219 जाकिर पिता हसन मुण्डा
220 मकबुलबाई बेवा हसन मुण्डा
221 मंगतीबाई बेवा जामा मुण्डा
222 वायदुनबाई पति मुंशी मुण्डा
223 नजरू पिता कासम मुण्डा
224 शाकीर पिता अजीत मुण्डा
225 बदामसिंह पिता रतनसिंह , योगेन्द्रसिंह , लोकेन्दसिंह पिता बदामसिंह राजपुत.
226 सुरेन्द्रसिंह पिता जसवंतसिंह राजपुत
227 जसवंतसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
228 विक्रमसिंह पिता रतनसिंह , कमलसिंह पिता विक्रमसिंह राजपुत
229 विक्रमसिंह पिता केसरेसिंह राजपुत
230 दुलेसिंह पिता बापूसिंह राजपुत
231 भुवानेसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत
232 सार्वजनिक ग्राम पंचायत, पशुओं को पानी पीने का हौज 233 पवन पिता बालूजी भारूड़
234 जाकिर पिता अजमेरीखाँ पिंजारा
235 फाजलखाँ पिता अजमेरीखाँ पिंजारा
236 सुशीलाबाई पति गुलशेरखाँ पिंजारा
237 सीगदार पिता रमजान पिंजारा
238 शेरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
239 शमशेरखाँ पिता गुलाबखाँ पिंजारा
240 उमरावखां पिता गुलाबखाँ पिंजारा
241 मरीयमबी पति हुसैनखाँ पिंजारा
242 नुरीबाई पिता इमामखाँ , हुसैन , कलंदर , सिकंदर पिता इमामखा पिंजारा
243 नहारू, गुड्डू पिता किशन , रामकौरबाई बेवा किशन भारूड 244 गजेन्द्रसिंह पिता कडवासिंह राजपुत
245 विजयसिंह , अजयसिंह पिता राघुराम भारूड़ 246 दशरथ पिता नरसिंह भारूड़
247 जमनाबाई बेवा भगवान भारूड
248 लखन पिता दशरथ भारूड़
249 गेंदालाल पिता तुकाराम , धर्मेन्द्र पिता गेंदालाल सुतार 250 कुसुमबाई बेवा अनारसिंह राजपुत
251 रघुनाथ पिता सीताराम भारूड़
252 दिपक पिता कैलाश भारूड़
253 तुलसीराम पिता नरसिंह भारूड़
254 रामेश्वर पिता रघुनाथ भारूड़
255 प्रवीणसिंह पिता विक्रमसिंह राजपुत
256 शेरू, नारायण , राजेन्द्र पिता बाबू, शांताबाई बेवा बाबू भारूड़ 257 हिरूबाई बेवा बालूजी, दशरथ पिता बालूजी भारूड़ 258 मिश्रीलाल पिता बालूजी भारूड़
259 लखन पिता बालूजी भारूड़
[ भाग 1 (3)
(4)
(6)
(5)
1
257
356
34 1
258
26 356
259
67 356
1
63 356
1
260
37 356
1
261
356
1
263
83 1
266
67 356
356
1
267
235 356
268
22 1
356
269
219 1
1
270
437 356
356
1
271
161 1
356
273
50
274
162 356
1
356
1
276
21 358
1
323
99 358
1
80
286
1
90 358
287
288
358
1
85
116 358
1
289
358
1
291
35 1
302
358
46
303
72 358
1
358
1
304
98
53 1
305
358
1
58 358
306
1
67 358
307
308
358
66 1
1
310
52 358
358
1
311
50 358
1
313
111 1
358
315
90
77 1
358
316
1
358
317
104 1
358
318
41 358
1
319
120 358
320
100 1
1
81
321
358
358
1
322
162
175 358
1
324
325
170 358
1
1
326
358
141 भाग 1 ]
4139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
260 फरीयादखाँ पिता मंगूखां पिंजारा
261 अनीसखां पिता दादुखां पिंजारा
262 कप्तानखाँ पिता मंगुखां पिंजारा
263 चांदखां पिता मंगूखाँ पिंजारा
264 तरवरसिंह पिता मोतेसिंह राजपुत
265 ज्ञानसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत
266 टीकमसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत
267 धनसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत
268 अजयसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत
269 सायकुवरबाई बेवा चंदरसिंह राजपुत
270 बदामसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत
271 सौभागसिंह पिता चंदरसिंह राजपुत
272 मेहताबसिंह पिता भोलूसिंह , दगडुसिंह पिता गणपतसिंह राजपुत
273 लक्ष्मणसिंह पिता तरवरसिंह राजपुत
274 जगदीश पिता रूपसिंह राजपुत
275 नवलसिंह पिता रूपसिंह राजपुत
276 किरणबाई बेवा रामसिंह राजपुत
277 नत्थुसिंह पिता रूपसिंह राजपुत
278 जसवंतसिंह पिता कालूसिंह राजपुत
279 अंतरसिंह पिता गप्पूसिंह राजपुत
280 भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत
281 दादुसिंह पिता मांगीलाल राजपुत
282 लोकेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल राजपुत
283 राजेन्द्रसिंह पिता दरियावसिंह राजपुत
284 रघुवीरसिंह पिता दरियावसिंह राजपुत
285 खुमानसिंह पिता रूपसिंह , मधुबाई बेवा रूपसिंह राजपुत 286 दरियावसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत
287 धर्मेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत
288 महेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत
289 जितेन्द्रसिंह पिता धनसिंह , राजपुत
290 लोकेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल राजपुत
291 दादुसिंह पिता मांगीलाल राजपुत
292 भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत
293 गजराजसिंह पिता अमरसिंह राजपुत
294 दादुसिंह जगदीश पिता अमरसिंह राजपुत
295 इंदरसिंह पिता भूरेसिंह राजपुत
296 भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपुत
297 चंदरसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत
298 सौदानसिंह पिता सौभागसिंह राजपुत
299 तेजुबाई पिता नवलसिंह राजपुत
300 पारूबाई बेवा मानसिंह राजपुत
301 सोहनसिंह पिता मानसिंह राजपुत
302 अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह राजपुत
(3)
(5)
(6) (4)
1
389
98 358, 457
1
390
90 358, 457
1
391
61 358, 457
392
133
1
358, 457
1
359
211
195
1
212
359
255
1
213
359
552
1
359
41
214/396
214
41
1
359
359
1
215
53
61
1
359
216
217
1
359
72
218
1
359
60 359
1
219
98
1
220
106 359
359
1
221
46
1
222
359
39
1
359
223
44 359
1
224
166 359
1
225
48
1
226
47 359
359
1
227
23 359
1
228
23
1
229
359
35 359
1
32
230
1
232
39 359
1
359
233
45
235
1
359
27
236
32 359
1
237
1
359
392 359
1
239
46 359
240
35
1
1
359
241
70
1
242
70 359
359
1
243
159 359
1
244
323
1
245
359
31
246
1
57 359
1
475
293
359, 406
406
1
234
16
1
406
18
294
406
1
23
295
406
1
297
66 4140
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 303
1
406
298
41 भंवरसिंह पिता नहारसिंह राजपुत
406
1
299
14 304 हुसैनखाँ कलन्दरखाँ, सिकन्दरखाँ पिता इमामखाँ पिंजारा
305 कन्या प्रा. वि . अतिरिक्त कक्ष शासकीय
1
456
99
372, 375 306 बालक मा. विद्यालय शासकीय
456
1
374
277 307
1
456
379
66 शिक्षक आवासगृह शासकीय
308
1
492 सेवा सहकारी संस्था
382
456, 457
309
1
ग्राम पंचायत भवन शासकीय
388
133
456, 358
1
384
124
457
310 दादुखाँ पिता मंगुखाँ पिंजारा
311
457
1
385
67 युनुसखान पिता इलाहीबक्क्ष पिंजारा
311
28275
योग
परिशिष्ट-2
निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
नाम मकान मालिक पिता का नाम
ख. नं.
संपत्ति का विवरण अनु. क्र.
(1)
(3)
(2)
(4) 1
सार्वजनिक नाग मंदिर
173
मकान 2
रमेश पिता मोज्या बलई
292
मकान 3
292
मकान रेवाराम पिता लक्ष्मण बलई
4
मकान
292
दीपक पिता मोहब्बत बलई
5
292
मकान गुलाबबाई बेवा मोहब्बत बलाई
6
292
मकान जगदीश पिता करसन बलाई
7
292
मकान करसन पिता पूंजन बलाई
8
292
मकान कमलेश पिता ठाकुर बलाई
9
425
मकान कमलसिंह पिता भारतसिंह राजपूत
10
176/1
मकान भारतसिंह पिता भूरेसिंह राजपूत
11
182/1
मकान रंजनाबाई पति श्यामसिंह राजपूत
12
182/1
मकान आंगनवाड़ी भवन शासकीय
13
मकान
286
रेशमबाई पति कड़वा राजपूत
14
मकान
286
साधनाबाई तोताराम, बलई
15
286
मकान धमेन्द्र पिता तोताराम बलई
16
294
अनिल पिता मोतीराम बलाई
मकान 17
294
गजानंद पिता भगवान बलाई
मकान 18
मकान
295
सीमाबाई पिता देवराम बलाई
19
मकान
295
कैलाश पिता मांगीलाल बलाई
20
295
मकान संजय पिता देवराम बलाई
21
295
मकान कालीबाई बेवा शंकर बलाई
22
295
मकान रूकमणीबाई बेवा मोहन बलाई
23
मकान
295
रमेश पिता मोहन बलाई
24
299
कमलेश पिता आनंदराम बलाई
पशुबाड़ा 25
तोताराम पिता शोभाराम बलाई
299
मकान 26
299
मकान नवलबाई पिता शोभाराम बलाई
27
299
मकान आनंदराम पिता शोभाराम बलाई भाग 1 ]
4141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
28
तोताराम, आनंदराम पिता शोभाराम बलाई 29
रामेश्वर पिता रूखडु बलाई
30
द्वारकीबाई बेवा कैलाश , बंटी पिता कैलाश , अ. पा. क.
रामप्यारीबाई बेवा रूखडु बलाई.
31
मोज्या पिता बंश्या बलाई
32
दला पिता मंगा बलाई
33
भोल्या पिता कन्या बलाई
34
आनंदराम पिता परसराम बलाई 35
आत्माराम पिता परसराम बलाई 36
सुकलाल पिता कन्हैया
37
रमेश पिता कन्हैया बलाई
38
देवकीबाई पिता बापूसिंह राजपूत 39
जयपालसिंह पिता देवेसिंह राजपूत 40
संतोष पिता उमराव बलाई
41
बबलू पिता उमराव बलाई
42
श्यामा पिता उमराव बलाई
43
विक्रमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत 44
शोभाराम पिता दौला सुतार
45
लक्ष्मीबाई, शारदाबाई बेवा देवेसिंह दिगपाल पिता देवेसिंह अ. पा. क. लक्ष्मीबाई बेवा देवेसिंह राजपूत.
46
सरदारसिंह पिता भारतसिंह
47
गोरेलाल पिता भाउसिंह भील
48
प्रहलादसिंह पिता भंवरसिंह , विक्रमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत
49
पदमसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत 50
टिकमसिंह पिता भोलूसिंह राजपूत 51
डोंगरसिंह पिता भोलूसिहं राजपूत 52
चंदरसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत 53
भगवंतसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत 54.
तेजूबाई पिता मांगीलाल राजपूत 55
हरेसिंह पिता गप्पुसिंह राजपूत
56
रामसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत 57
तेजकुंवरबाई बेवा भोलुसिंह मेहताबसिंह पिता भोलूसिंह राजपूत
58
दौलतसिंह पिता कनकसिंह राजपूत 59
जगदीश पिता चंदरसिंह राजपूत 60
अंतरसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत 61
मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत
62
इंदरसिंह पिता राजेसिंह राजपूत 63
कमलसिंह पिता अनारसिंह राजपूत 64
रामसिंह पिता अमरसिंह राजपूत 65
देवेन्द्रसिंह पिता केसरेसिंह राजपूत 66
रामसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत 67
भगवंतसिंह पिता अनारसिंह राजपूत 68
जगदेवसिंह पिता चंदरसिंह राजपूत (3)
(4)
(6)
(5)
299
पशुबाड़ा
300
मकान
300
मकान
304
मकान
304
मकान
308
पशुबाड़ा
309
मकान
309 बिना दिवाल पशुबाड़ा
मकान
309
309
मकान
316
पानी की टंकी 319/3 बिना दिवाल पशुबाड़ा 319/3
मकान
मकान 319/3
मकान 319/3
320
हौज
324
मकान
332
लेट्रिन, गौबरगैस
332
गोबरगैस
332
मकान
332 पशुबाड़ा, हौज, लेट्रिन बाथरूम
332 बिना दिवाल पशुबाड़ा
332
पशुबाड़ा
332
पशुबाड़ा
332
मकान
332
पशुबाड़ा 333, 334
पशुबाड़ा
मकान 333, 334
मकान 333, 334
मकान 333, 334
मकान 333, 334
मकान 333, 334
335
पशुबाड़ा
335
पशुबाड़ा
मकान 340/2
341
पशुबाड़ा, हौज
341
पशुबाड़ा, हौज 345/1
पशुबाड़ा 345/2
पशुबाड़ा
360 गोबरगैस कुंआ पक्का
360
गोबरगैस 4142
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
69
नरेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह राजपूत 70
इंदरसिंह पिता भूरेसिंह राजपूत 71
शंकरसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत 72
हरेसिंह पिता गप्पुसिंह राजपूत 73
उदयसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत 74
बलरामसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत 75
जगदीशसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत 76
ईश्वरसिंह पिता तरवरसिंह राजपूत 77
मोहनसिंह पिता मोतेसिंह राजपूत 78
हरेसिंह पिता शोभागसिंह राजपूत 79
दुलेसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत 80
भगवानसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत 81
रामसिंह पिता रतनसिंह राजपूत 82
उदयसिंह पिता रूखडूसिंह राजपूत 83
भूपेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह राजपूत 84
प्रतापसिंह पिता शेरसिंह राजपूत 85
लोकेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह राजपूत 86
रंजनाबाई पति श्यामसिंह , राजपूत 87
जसवंतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत 88
विजय अजय पिता राघोराम भारूड़ 89
नरेन्द्रसिंह पिता दातारसिंह राजपूत 90
जितेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह राजपूत 91
भंवरसिंह पिता नहारसिंह राजपूत 92
करणसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत 93
कनकसिंह पिता मौतेसिंह राजपूत 94
चंदरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत 95
गब्बर सिंह मुंशी मूंडा
96
रामसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत 97
नरेंद्रसिंह पिता दातारसिंह राजपूत 98
गजराजसिंह पिता साहेबसिंह राजपूत 99
मेवालाल पिता ठाकुर भील
100
अकलीम खां पिता गफ्फार खां मुंडा 101
रूकसाना बेवा इशाक खाँ मुंडा 102
गफ्फार खाँ पिता नबी खां मुंडा 103
फाजल खां पिता अजमेरी खां पिंजारा 104
जाकीर खां पिता अजमेरी खां पिंजारा 105
जसवंतसिंह पिता रतनसिंह राजपूत 106
पीरू खां पिता नबी खां मुंडा 107
इस्माईल खां पिता पीरू खां मुंडा 108
फिरोज खां पिता पीरू खां मुंडा 109
योगेन्द्रसिंह पिता बादामसिंह राजपूत (4)
(5) (6) (3)
360
गोबरगैस
362 दिवार परकोटा, खुला पशुबड़ा
363
मकान
363
मकान
मकान
363
मकान
363
363
मकान
369 पशुबाड़ा, हौज, घुवाण 370/1
गोबर गैस
कुंआ 1/2 में शंकरसिंह. 370/2 हौज, पक्की घुवाण , कुंआ, पक्का, पाईप लाईन ग्राम में.
372 बिना दिवाल पशुबाड़ा 375 , 376
पशुबाड़ा
380
पशुबाड़ा, हौज
385
पशुबाड़ा, हौज
398 पशुबाड़ा, पानी की टंकी
400
पानी की टंकी, लेट्रिन गोबरगैस
402
नाग डेरी
403
404
पशुबाड़ा, पानी का हौज लेट बाथरूम , घुवाण बिना दिवाल
पशुबाड़ा
409
मकान
413
मकान
413
मकान
413
मकान
413
मकान 420/2
426
पशुबाड़ा, लेट्रिन लेट्रिन, बाथरूम
426
मकान
430
मकान
430
पशुबाड़ा 434
मकान
मकान
434
434
मकान 434
मकान 434
मकान
446
पशुबाड़ा 446
पशुबाड़ा 447
पशुबाड़ा 450/1
पशुबाड़ा 450/1
मकान 450/1
मकान 451/2
मकान 4143 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
परिशिष्ट-3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
मद
संपत्ति का विवरण अनु. क्र.
(2)
(3)
(4) (1)
1
268/1
नि.चरागाह
सार्वजनिक पशु पानी पीने का हौज -1 2
284
मकान -1
ना. का. चरनोई
3
348
रास्ता
मकान-2
4
461
नि. चरागाह
कुंआ पक्का-1 , सार्वजनिक दरगाह 1 , माता की झीरी -1 , मोटरघर -1 , कब्रस्तिान -1 ( मुस्लिम सह समाज ईदगाह ) मकान-1 .
कुल
सार्वजनिक पशु पानी पीने का हौज -1 , मकान-4, कुंआ पक्का-1 , सार्वजनिक, दरगाह -1 , माता की झीरी -1 , मोटरघर -1 , कब्रस्तिान -1 ( मुस्लिम सह समाज ईदगाह ) .
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-22/ 2010/सात- 2ए, भोपाल दिनांक 29-10-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि. -
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
( ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2 , 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदान करेगा जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा-
(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम अमलाथा- ii की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
4144
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 1 . भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे .
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये .
4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7.
भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
भाग 1 ]
4145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
( iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. - 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि . मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
साक्षियों के हस्ताक्षर
पक्ष क्रमांक-1 ( पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
नाम : मथुरालाल मण्डलोई पता : 220 , बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन
हस्ता./- ( नवनीत मोहन कोठारी ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .
साक्षी क्र. -2
हस्ता./-
नाम : राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
पता : स्वर्णकार कालोनी खरगोन
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (असद जाफर) महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.
4146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
[भाग 1
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2011
क्र. - गन्ना-एस- 3 - क्षे.रा. - 2011-12-362.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : - जिला
क्र.
क्रय केन्द्र (1)
(2)
(3) 1
बुरहानपुर
बुरहानपुर 2
शाहपुर बुरहानपुर
3 बुरहानपुर
दर्यापुर 4
खकनार बुरहानपुर
5 बुरहानपुर
तुकईथड 6 बुरहानपुर
हैदरपुर 7
खण्डवा
पंधाना 8
खण्डवा
पुनासा खण्डवा
9
खण्डवा 10
खण्डवा
हरसूद
क्षेत्र
ग्रामों की संख्या
(हेक्टेयर में ) (4)
(5)
701.50 24
15
113.20
1019.90 39
26
785.80 26
484.20
1600.40 33
22
205.50 6
25.20
89.40 24
5
22.90
5048.00 योग : 220
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
4147 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर 450223 , जिला बुरहानपुर ( म. प्र. )
रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र
अ.क्र. गट का नाम सेन्टर का नाम ग्राम का नाम
गन्ने का प्रकार ( हेक्टेयर में )
तिरी
रोपा
योग
जड़ी ( दूरी )
(1)
(2)
(5)
(6)
(4)
(3)
(7)
(8) बुरहानपुर
बुरहानपुर
1
9.100
107.000
53.400
44.500
बोरगांव खुर्द
3.000
0.000
2
3.300
6.300
बाडाबुजुर्ग
3
1.000
0.000
2.600
3.600
चिंचाला
0.000
4
5.400
9.100
3.700
ऐमागिर्द
5
13.400
8.500
13.700
35.600
फतेहपुर
पातोंडा
0.000
0.700
0.700
6
0.000
16.500
0.000
7
10.600
5.900
रहीपुरा ( बुरहानपुर )
0.800 8
0.000
0.800
0.000
लोधीपुरा
179.600
85.200
76.800
17.600
योग : बुरहानपुर
बहादरपुर
3.200
1.500
9
1.700
0.000
बहादरपुर
10
0.000
2.700
0.000
2.700 बिरोदा
11
7.200
0.000
3.200
4.000
हतनूर
0.000
0.000
1.200 12
1.200
लोनी
13
0.000
9.100
6.800
2.300
मोहम्मदपुरा
23.400
0.000
11.500
11.900
योग : बहादरपुर
निम्बोला
14
20.400
36.200
11.200
4.600
बोरी खुर्द
15
0.000
2.700
5.000
2.300
बसाड़
12.900
93.600
36.600
16
44.100
चुलखान
109.100
50.600
3.900
54.600
17
मगरूल
18.900
1.900
6.500
18
10.500
मचलपुरा
37.200 19
2.700
17.900
16.600
निम्बोला
20
118.700
44.600
9.700
64.400
नसीराबाद
11.300
3.600
0.000
21
निम्ना
7.700
14.500
2.200
22
4.000
8.300
रहीपुरा (निम्बोला)
39.600 23
19.400
6.300
13.900
झीरी
14.400 24
6.900
0.900
6.600
झांझर
498.500
206.600
योग : निम्बोला
246.800
45.100
701.500
335.500
303.300
62.700
योग : बुरहानपुर 4148
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(6)
(7)
(4)
(8)
(5)
शाहपुर
शाहपुर
25
बम्भाडा
0.000
3.400
2.400
1.000
26
1.300
0.000
0.000
1.300
बक्खारी
27
7.000
2.500
3.300
1.200
बादखेड़ा ( नाचनखेड़ा)
28
6.000
4.800
0.000
10.800
शाहपुर
29
4.800
0.000
0.000
4.800
सिरसोदा
27.300
17.000
1.200
9.100
योग : शाहपुर
फोपनार
30
6.800
0.000
7.800
फोपनार
1.000
31
खारी
0.800
0.000
1.800
1.000
32
0.000
पिपरी
0.000
2.200
2.200 33
3.000
0.000
2.000
1.000
संग्रामपुर
34
4.600
2.600
2.000
0.000
तुरकगुराड़ा
19.400
6.600
12.800
0.000
योग : फोपनार
चापोरा
35
2.000
3.600
0.000
भोटा
5.600 36
0.000
4.300
0.000
4.300 दापोरा
37
12.300
धामनगांव
8.700
0.000
21.000 38
0.000
27.900
16.300
11.600
इच्छापुर
39
6.300
0.000
7.700
1.400
वारोली
0.000
37.900
योग : चापोरा
28.600
66.500
59.800
52.200
113.200
1.200
योग : शाहपुर
दर्यापुर
दर्यापुर
40
15.800
0.800
25.900
9.300
बड़गांव ( गुलई )
41
32.200
1.300
82.200
48.700
दर्यापुर
42
138.700
51.700
12.800
74.200
जैनाबाद
43
4.800
0.000
8.200
खडकोद
13.000 44
0.900
0.000
मोरदड
0.900
0.000
45
8.300
0.000
14.600
6.300
टिटगांवखुर्द
275.300
113.700
14.900
146.700
योग : दर्यापुर
बोदरली
2.500 46
0.000
0.000
बोदरली
2.500
47
0.000
14.700
8.000
6.700
बडझीरी
1.500
48
1.500
0.000
3.000 डोंगरगांव ( बोदरली ) भाग 1 ]
4149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(1)
(3)
(4) 49
बोदरली
देव्हारी 50
जसौंदी 51
पिपलगांव 52
रायसेना 53
तारापाटी 54
झापरपुरा
योग : बोदरली
सारोला
55
एकलारा 56
हनुमंतखेड़ा 57
सारोला 58
टिटगांवकला 59
उमरदा
योग : सारोला
अम्बाडा
60
अम्बाडा 61
बाडाजैनाबाद 62
भानमोड़िया 63
देवरी 64
हिंगना 65
लिंगा 66
नेवरी 67
सांडसकला 68
शंकरपुरा 69
सांडसखुर्द
योग : अम्बाडा
सिरपुर
70
हसीनाबाद 71
खैरखेड़ा 72
निम्बापुर 73
नांदखेड़ा 74
सिरपुर
योग : सिरपुर
सिंधखेड़ा
75
गुलई 76
महलगुराड़ा (6)
(7)
(8) (5)
1.300
0.000
0.000
1.300
2.700 0.700
0.000
2.000
8.800
0.000
3.900
4.900
1.800
0.000
1.800
0.000
3.200
0.000
3.200
0.000
0.800
1.600 0.800
0.000
39.600 18.400
0.000
21.200
4.800
0.600
20.900 15.500
18.600 11.800
6.800
0.000
1.800
92.500 49.400
41.300
32.700
0.800
74.200 40.700
1.400
31.700 14.200
16.100
4.600
237.900 125.400
107.900
30.400
0.000
23.300
7.100
7.200 3.100
4.100
0.000
0.800
1.500
0.000
0.700
14.500
2.000
26.100 9.600
0.800
25.600 10.700
14.100
0.000
2.800
2.800
0.000
0.000
11.500
21.300 9.800
11.300
0.000
6.700
4.600
0.000
1.000 0.400
0.600
14.000 11.600
2.400
0.000
141.200
2.800
50.400
88.000
0.000
5.500 4.000
1.500
0.000
2.800
5.900 3.100
11.700
18.200
1.900
31.800
11.100 8.200
0.000
2.900
25.300
15.300
3.100
43.700 37.000
5.000
98.000 56.000
0.000
10.700 2.600
8.100
33.400
72.700 38.200
1.100 4150
(1) (2)
(3)
(4) 77
सिंधखेड़ा 78
हनुमंतखेड़ा-अ
योग : सिंधखेड़ा
योग : दर्यापुर खकनार
खकनार
79
भैराघाट 80
धाबा
81
जामन्या 82
खकनार 83
खकनार खुर्द 84
पांगरी
योग : खकनार
डोईफोडीया
85
बसाली 86
डोईफोडिया 87
कारखेड़ा 88
नांदुरा खुर्द 89
नांदुरा कला 90
नागझिरी 91
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(6)
(7)
(8) (5)
0.900
130.600 71.700
58.000
0.400
6.800
6.700
13.900
2.400
114.500
111.000
227.900
1019.900 551.800
438.400
29.700
0.000
4.400 3.000
1.400
25.600
28.700
0.500
54.800
0.000
27.800
57.500 29.700
0.700
38.800
74.300 34.800
13.000
0.000
29.700 16.700
7.000
14.400
0.000
21.400
1.200
242.100 122.600
118.300
10.500
9.300
0.000
19.800 3.900
7.000
11.100
0.200
19.700
0.000
37.400 17.700
0.000
3.000
0.000
3.000 2.800
4.500
0.000
1.700
3.400
0.000
1.000
2.400
5.000
0.000
8.100
साईखेड़ा ( डोईफोडीया)
92
ताजनापुर 3.100
5.000
5.700
0.000
10.700
98.000 49.000
0.200
48.800
योग : डोईफोडीया
मांजरोद
93
बिजोरी 94
दसघाट 95
कानापुर 96
मांजरोद कला 97
मांजरोद खुर्द 98
टेंभी
योग : मांजरोद
शेखापुर
99
खडकी 100
मोहनगढ़
5.100
24.300
59.900 30.500
5.300
19.300
40.700 16.100
2.700
13.800
8.800
25.300
95.100
11.700
55.100
28.300
25.700
19.400
7.300
52.400
0.400
7.900 1.400
6.100
281.300
32.500
136.000
112.800
0.000
5.700 2.200
3.500
13.900
0.500
5.100
8.300 भाग 1 ]
(1) (2)
(3)
(4) 101
निमंदड़
शेखापुर
102
रघई 103
सावली 104
शेखापुर
योग : शेखापुर
योग : खकनार
तुकईथड़
तुकईथड़
105
चिड़ियामाल 106
खोदरी 107
मोन्द्रा 108
मेलचुका 109
पीपलपानी 110
रावतलाई 111
रामधड़ 112
तुकईथड 113
झिरमिटी 114
पांढरी
योग : तुकईथड
देडतलाई
115
बालापाट 116
पीपरी बोरबन 117
देड़तलाई 118
धार ( बेलथड ) 119
सागमली 120
सातोड 121
चौखंडा
योग : देडतलाई
शेखपुरा
122
दाहिन्दा 123
दैय्यत 124
डवाली 125
गोद्री 126
परेठा 127
रायपुर 128
साजनी
4151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(6)
(7)
(8) (5)
8.400
12.800
0.000
21.200 15.200
25.900
1.000
42.100 16.400
12.400
0.800
29.600 15.200
35.100
1.600
51.900
3.900
164.400 92.300
68.200
395.400
37.800
785.800 352.600
2.400
4.100
0.000
6.500 5.600
8.500
9.100
23.200 14.500
12.900
5.600
33.000 6.600
2.000
6.400
15.000
8.100
17.000
56.300 31.200
11.400
2.900
5.800
20.100 11.400
0.000
4.200
15.600 34.900
23.500
10.000
68.400
0.000
6.300 1.900
4.400
2.100
0.800
0.000
2.900
37.700
86.600
123.000
247.300 2.700
0.000
2.800
5.500 11.500
2.400
7.300
21.200
0.000
1.300
1.500
2.800 46.600
34.900
12.700
94.200 13.100
16.500
1.900
31.500 0.000
1.300
0.000
1.300
4.500 3.900
0.600
0.000
17.600
161.000 72.500
70.900
16.300
2.000
10.600
3.700
1.900
26.200 13.900
10.400
0.600 0.600
0.000
0.000
1.500
1.200
2.700 0.000
6.500 1.400
5.100
0.000
0.000
1.000 0.000
1.000
4.200
1.800
4.900
10.900 4152
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(7)
129
सेंधवाल
1.100
6.900
2.500
3.300
130
3.400
0.000
1.400
4.800
शेखपुरा
75.900
38.400
29.200
8.300
योग : शेखपुरा
195.900
224.700
484.200
63.600
योग : तुकईथड़
हैदरपुर
हैदरपुर
131
0.000
13.600
8.100
21.700
डालमहू
132
0.000
28.900
29.500
58.400
घाघरला
133
66.100
20.800
0.000
86.900
हैदरपुर
134
32.400
0.000
48.200
15.800
हिवरा
0.000
74.200
215.200
141.000
योग : हैदरपुर
डाभियाखेड़ा
135
2.300
37.000
135.500
96.200
बडीखेड़ा
136
0.000
24.600
63.200
38.600
डाभियाखेड़ा
137
18.900
5.900
0.000
24.800
पांचइमली
2.300
153.700
223.500
67.500
योग : डाभियाखेड़ा
नावरा-ए
138
1.400
73.100
नावरा
51.000
20.700
139
17.000
1.600
20.600
39.200
रहमानपुरा
140
8.000
0.000
9.500
17.500
सिंधखेड़ा ( नावरा )
129.800
45.700
3.000
योग : नावरा -ए
81.100
नावरा-बी
141
0.000
0.900
0.000
0.900
अमुल्ला
0.000
142
29.100
59.700
30.600
दुधिया
143
0.000
10.500
5.000
15.500
दर्यापुर (नावरा )
144
30.600
57.800
27.200
गोराडिया
0.000
145
14.100
9.000
0.500
23.600
गोलखेड़ा
146
0.000
16.900
39.900
56.800
केरपानी
7.800
3.800
147
0.000
4.000
मचगांव
148
0.000
8.200
22.600
14.400
नयाखेड़ा
149
0.000
4.700
3.700
8.400
रत्नापुर
0.500
112.500
253.100 योग : नावरा- बी 140.100 4153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
(8)
(7)
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
नेपानगर-ए
120.300
53.200
5.800
150
अंधारबाडी
61.300
2.700
64.700
32.100
29.900
151
भातखेड़ा ( सीवल )
1.800
0.000
152
1.800
0.000
बीड़ (नेपा)
70.700
0.000
30.800
153
39.900
सातपायरी
257.500
8.500
113.900
135.100
योग : नेपानगर-ए
सीवल
0.000
62.100
26.400
35.700
154
बदनापुर
0.000
0.500
0.500
0.000
155
बाकड़ी
0.500
90.700
58.300
31.900
156
सीवल
0.500
153.300
58.800
94.000
योग : सीवल
पलासुर
3.000
122.000
83.200
35.800
157
पलासुर
0.000
151.000
103.900
47.100
158
साईंखेड़ा (सीवल)
3.000
273.000
187.100
82.900
योग : पलासुर
नेपानगर- बी
17.600
9.600
0.000
8.000
159
बोरसल ( चांदनी )
9.400
1.400
6.100
160
1.900
चांदनी
12.700
0.000
5.500
7.200
डवाली
161
0.000
49.200
24.100
162
नावथा
25.100
0.000
6.100
2.100
4.000
163
रतागढ़
95.000
1.400
46.200
47.400
योग : नेपानगर- बी
1600.400
19.200
602.900
978.300
योग : हैदरपुर
पंधाना
आरुद
1.200
45.600
13.200
31.200
164
आरुद
0.000
11.900
3.600
3.300
165
अंजनगांव
8.500
2.600
0.000
5.900
धनोरा
166
0.000
8.300
2.500
5.800
167
हीरापुर
0.800
0.000
0.000
0.800
168
कालंका
1.300
0.900
0.000
0.400
पंधाना
169
1.900
0.000
0.000
1.900
बाबली
170
0.200
0.000
0.000
0.200
171
गोराडीया
1.600
0.000
0.000
1.600
172
खेडीतपेघाटी ( घाटाख )
80.100
1.200
22.800
56.100
योग : आरुद [ भाग 1 4154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(7)
(8)
(6)
(2)
(4)
(3)
(5)
(1)
कुमठी
3.400
3.400
0.000
0.000
173
बलरामपुर
0.000
1.600
1.600
0.000
174
बांदरला
0.000
8.400
2.400
6.000
175
कुमठी
0.000
6.000
2.000
4.000
पचम्बा
176
0.000
8.200
1.000
7.200
177
पावईकला
0.000
1.800
0.200
1.600
178
रूस्तमपुर
0.000
29.400
13.200
16.200
योग : कुमठी
बोरगांव बुजुर्ग
0.000
10.300
4.800
5.500
179
बोरगांव बुजुर्ग
0.000
30.900
13.400
180
17.500
हेमगीर
0.000
1.500
0.500
1.000
181
इस्लामपुर
0.000
1.600
1.600
0.000
182
जामठी
5.400
0.000
2.600
2.800
183
खिराला
40.900
0.000
16.700
24.200
184
पिपरहटटी
5.400
4.200
0.000
1,200
185
राजोरा
1.200
96.000
43.800
योग : बोरगांव बुजुर्ग
51.000
2.400
205.500
82.800
120.300
योग : पंधाना
पुनासा
पुनासा
4.800
1.200
0.000
3.600
186
अटूटखास
0.000
4.600
3.000
1.600
187
धारकवाड़ी
1.600
2.000
5.200
1.600
188
खेड़ीबुजुर्ग
0.000
3.800
2.600
1.200
189
मुन्दी
2.800
18.400
13.600
7.600
योग : पुनासा
सुलगांव
3.800
2.000
0.000
1.800
190
हरवंशपुरा
0.000
3.000
1.000
191
टेमाचा
2.000
0.800
6.800
5.800
7.600
योग : सुलगांव
3.600
25.20
21.200
13.400
योग : पुनासा
खण्डवा
खण्डवा
0.000
4.800
6.100
1.300
192
जसवाड़ी
0.000
0.000
1.000
1.000 193
खण्डवा
5.300
1.800
0.000
3.500
194
ललबाड़ा
5.400
2.800
0.000
2.600
195
शेखपुरा भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
(4) 196
जामलीकला
योग : खण्डवा
सिंगोट
197
अम्बापाट 198
भगवानपुरा 199
खिड़गांव 200
4155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(6)
(7)
(8) (5)
0.000
1.200 1.200
0.000
19.000 9.600
0.000
9.400
2.800
0.400
0.400
2.000
2.000 0.000
0.000
2.000
0.000
6.800 4.300
2.500
4.200
0.000
0.000
4.200
कालपाट (गान्धवा )
201
लछोरा खुर्द 202
पिपल्याकला 203
रामपुरकला 204
सिंगोट 205
5.900
0.000
4.800
1.100
3.000
0.000
2.000
1.000
3.000
0.000
1.000
2.000
0.000
4.500 2.000
2.500
0.000
2.400 1.400
1.000
सेमल्या (हांडीया)
206
धनोरा
207
चिचखेड़ा 208
बोरखेड़ा खुर्द
योग : सिंगोट
छैगांवमाखन
209
बरूड
210
भोजाखेड़ी 211
डाभी
212
कोंडावद 213
खारवा
214
निहालवाड़ी 215
सुल्याखेड़ी
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
2.400 0.000
1.400
1.200 0.000
0.000
1.200
39.200
1.400
14.700
23.100
12.400 7.400
0.000
5.000
0.000
3.700 0.500
3.200
0.000
0.000
3.000 3.000
0.000
4.900 1.800
3.100
3.500 2.900
0.000
0.600
2.800 2.400
0.400
0.000
0.900 0.500
0.400
31.200 18.200
0.000
13.000
योग : छैगांवमाखन
योग : खण्डवा
हरसूद
हरसूद
216
खालबा 217
मांडला 218
सहेजला 219
सुरगांव बंजारी 220
उन्डेल
योग : हरसूद
योग : हरसूद
कुल योग :
1.400
89.400 50.700
37.300
1.000 0.000
0.000
1.000
0.000
1.900
1.900 0.000
0.000
0.800 0.800
0.000
0.000
6.200 3.100
3.100
13.000
0.000
3.400
9.600
22.900
0.000
7.300
15.600
7.300
0.000
22.900 15.600
5048.00
221.600
2186.500
2652.900 [भाग 1 4156
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 5 अक्टूबर 2011
प्रकरण क्र. 9 - अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
एकड़ में
रकबा
खसरा नम्बर
अर्जित किया जाने वाला रकबा
(6) (1)
(5)
(2)
(3)
(4)
0.530 0.530
199
रायसेन गोहरगंज
अधीक्षक पुरातत्वविद
भियांपुर
0.449
200/1
0.449
0.449
200/2
0.449
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल .
200/3
0.450 0.450
0.526
206/1
0.526
206/2
0.498 0.498
0.809
207
0.809
पर्यटकों की सुविधा एवं व्यवस्था केन्द्र जनजातीय हेरिटेल पार्क पर्यटक वाहन स्थानक कार्य शाला प्रदर्शन स्थल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रबंध करने हेतु.
3.711 3.711
कुल योग
टीप : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 2 नवम्बर 2011
क्र. 2346 - भू- अर्जन- नहर-2011 प्र. क्र. 2 -अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक भाग 1 ]
4157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
बिलवा रोड
1.055
बड़वानी अन्जड़
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी जिला-बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प/इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) ठीकरी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 1 नवम्बर 2011
शुद्धि- पत्र
क्र. 536 - भू- अर्जन- नहर- 2011.- से कार्यालय , कलेक्टर जिला बड़वानी की अधिसूचना क्रमांक- 1650 - भू- अर्जन- नहर -2011 , दिनांक 27-8-2011 प्रकरण क्रमांक 33 अ- 82-/2010-11 जिला बड़वानी, ग्राम दतवाड़ा का धारा -4 ( 1 ) का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 16-9-2011 में पृष्ठ क्रमांक 3318 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश 7.679 हेक्टर के स्थान पर 7.676 हेक्टर प्रकाशित हो गया है , जिसे संशोधित कर 7.679 हेक्टर पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 3 नवम्बर 2011
क्र. क्यू- भूमि संपादन -2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवयश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 4158
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) उज्जैन
0.36 नागदा भगतपुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा.
उज्जैन - उन्हेल- नागदा धिनोदा जावरा बी.ओ.टी. मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भगतपुरी का अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , नागदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी , दिनांक 9 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 239 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(3)
(1)
(4)
नौगवां
2.04 सीधी रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 241 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
2.00
पौड़ी
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 243 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (4) (2)
(3)
3.91 सीधी
भोलगढ़
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 245 - भू- अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(3)
(2)
(4)
7.36
मिर्चवार
सीधी गोपद-बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 247 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी गोपद - बनास सेमरिया
0.76
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 249 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) (1)
(3)
सीधी
1.56 गोपद-बनास झगरहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 251 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद-बनास
1.67
भमरहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
भाग 1 ]
4161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 253 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.72 सीधी गोपद - बनास मनकीसर कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 255 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(4) (1)
(3)
1.72 सीधी गोपद- बनास पुरुषोत्तमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
पत्र क्र. 257 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी
15.92 गोपद- बनास कुबरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
4162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 259 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (4) सीधी
1.32 गोपद-बनास देवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी
(म. प्र. ) .
पत्र क्र. 261 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
बढौरा
2.26 सीधी गोपद-बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
पत्र क्र. 263 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
ओबरहा
1.87 सीधी गोपद-बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .
4163 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 265 - भू-अर्जन-2011 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(6) (1)
(3)
(2)
(4)
(5)
सीधी
10.71
शाखा नहर निर्माण हेतु.
हनुमानगढ़
रामपुर नैकिन
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी
(म. प्र. ) .
पत्र क्र. 267- भू-अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
सीधी
7.08
बेल्दह
शाखा नहर निर्माण हेतु .
रामपुर नैकिन
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 269 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(6) (1)
(5)
(2)
(3)
(4)
सीधी
अकोरी
8.70
शाखा नहर निर्माण हेतु.
रामपुर नैकिन
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
4164
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 271 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
धनगवां
6.48 रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी
(म. प्र.).
पत्र क्र. 273 - भू-अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
बोकरों
13.08 रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 275 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.91
रामगढ़
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.).
भाग 1 ]
4165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 277 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
13.11
मनकीसर
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 279 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
4.99
करनपुर
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र. ).
पत्र क्र. 281 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (4) (1) सीधी
2.07
ठकुरदेवा
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
4166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 283 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
2.10 रामपुर नैकिन कोल्हुआ
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 9 नवम्बर 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2011- संशोधित अधिसूचना. पृ.क्र. क्यू- भू-अर्जन-2011 दिनांक 30-6-2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में सुनाज तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनाज तहसील कोलारस में स्थित अशासकीय भूमि 98.448 हैक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 30-6-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन राजपत्र भाग -1 में दिनांक 15-7-2011 को पृष्ठ क्रमांक 2539 से 2543 पर तथा समाचार पत्र सत्ता सुधार दिनांक16-7-2011 एवं समाचार पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 16-7-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 15853/11 है :-
ग्राम सुनाज तहसील कोलारस जिला शिवपुरी
संशोधित पृविष्टि
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) 364
0.062
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
365
0.138
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
0.11
869
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
1032
0.164
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
1646
0.068
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
1832
0.109
विलोपित
पूर्वमें प्रकाशित
2123
0.09
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
2137/2
1.09
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
1762
0.02
विलोपित
पूर्वमें प्रकाशित
1951
0.016
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
0.085 1225
पूर्व में प्रकाशित
1883
1.699
पढ़ा जावे
पढ़ा जावे
पूर्व में प्रकाशित
880
0.10
नवीन प्रस्तावित
1036
0.18
नवीन प्रस्तावित
464
0.02
नवीन प्रस्तावित
280
0.03
नवीन प्रस्तावित
1586
0.15
नवीन प्रस्तावित
4167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
1662
0.08
नवीन प्रस्तावित
263
0.02 नवीन प्रस्तावित
0.05 264
नवीन प्रस्तावित
0.12 265
नवीन प्रस्तावित
1635
0.05 नवीन प्रस्तावित
0.45
2160
नवीन प्रस्तावित
2161
1.00
नवीन प्रस्तावित
नवीन प्रस्तावित
0.33 2162
2163
0.30 नवीन प्रस्तावित
नवीन प्रस्तावित
0.32 2164
1.25 नवीन प्रस्तावित
2165
2166
1.57
नवीन प्रस्तावित
2173
0.50 नवीन प्रस्तावित
2155
0.15 नवीन प्रस्तावित
0.09 2182
नवीन प्रस्तावित
0.20 2121
नवीन प्रस्तावित
253
0.083 नवीन प्रस्तावित
2166/2298
0.43
नवीन प्रस्तावित
0.038 नवीन प्रस्तावित
1179
104.092
कुल योग ..
पूर्व प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे. शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .
जॉन किग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 14 नवम्बर 2011
क्र. 5453 - भू- अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेिखत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
जावरा
1.245 रतलाम
1. डेहरी
2. जोगी पिपल्या 1.144
2.389
कुल रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग , रतलाम.
(6) पेलादड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 14 नवम्बर 2011
शुद्धि पत्र
नस्ती क्र. 69-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 44-अ- 82-10-11.- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम बीड़, तहसील खंडवा , जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27 मई 2011 को बी.पी.एन. टाईम्स में दिनांक 16 मई 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 26 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
159 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1
दिनांक 27 मई 2011
160
159
160 बी.पी.एन. टाईम्स दिनांक 16 मई 2011
चौथा संसार
159
160 दिनांक 15 मई 2011
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.13 हेक्टेयर यथावत रहेगा.
रकबा हे.में.
खसरा नंबर
रकबा हे. में.
0.05 0.05
159/1
0.36
160/1
0.36
0.05 0.05
159/1
0.36 0.36
160/1
0.05
159/1
0.05
0.36 0.36
160/1
शुद्धि पत्र
नस्ती क्र. 73-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-10-11.- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम गोराड़िया, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 46-अ- 82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27 मई 2011 को दैनिक जागरण में दिनांक 15 मई 2011 को, नई दुनिया में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 26 मई 2011 को हुआ है . उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
178/1 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1
178/2 दिनांक 27 मई 2011
178/4 दैनिक जागरण
दिनांक 15 मई 2011
179/1 नई दुनिया
179/2 दिनांक 15 मई 2011
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 13.72 हेक्टेयर यथावत रहेगा .
खसरा नंबर
रकबा हे.में.
रकबा हे.में.
विलोपित
0.03
0.07
विलोपित
0.06 0.03
178/4
0.05
178/5
0.02
178/6
0.35 0.11
179/1
0.24
विलोपित भाग 1 ]
4169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
शुद्धि पत्र
नस्ती क्र. 68-2011 - एल.ए. - भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 47-अ- 82-10-11.- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम भैंसावा, तहसील खंडवा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 47 - अ- 82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27 मई 2011 को पत्रिका में दिनांक 15 मई 2011 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 21 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
510 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1
511 दिनांक 27 मई 2011
512 पत्रिका
513/2
530 दिनांक 15 मई 2011
532/1
532/2 राज एक्सप्रेस
533/1 दिनांक 15 मई 2011
533/2 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 15.95 हेक्टेयर यथावत रहेगा.
रकबा हे.में.
खसरा नंबर
रकबा हे.में.
0.55
510
0.20
0.35
511
0.05
0.15
512
0.33
0.15 0.75
513/2
530
0.59 0.02
0.75
532/1
0.77
0.50 0.69
532/2
0.59
533/1
0.75
0.05 0.12
533/2
शुद्धि पत्र
नस्ती क्र. 67-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 48-अ-82-10-11.- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग हेतु ग्राम सहेजला, तहसील खंडवा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 48 - अ- 82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 27 मई 2011 को स्वदेश में दिनांक 15 मई 2011 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 15 मई 2011 को एवं ग्राम चौपाल पर आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 21 मई 2011 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
196/1 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1
दिनांक 27 मई 2011
स्वदेश
201/4
642/1 दिनांक 15 मई 2011
643
644/1 दैनिक भास्कर
644/2 दिनांक 15 मई 2011
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 17.61 हेक्टेयर यथावत रहेगा .
रकबा हे. में.
खसरा नंबर
रकबा हे. में.
0.11
196/1
0.35
0.12
196/4
0.12
196/5
0.17
201/1
0.17
642/1
0.15 0.06
0.24
643
0.02
विलोपित
0.79
0.58 0.10
644/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4170
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 1901 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में) (1)
(2)
(3)
(4)
भीटा
रीवा
4.752 गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1903 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) मऊगंज
रीवा
3.456
सुवरहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
4171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 1905 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(6)
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में) (4)
(5)
मनिकवार
(1) रीवा
4.320
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1907 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1) रीवा
4.224
अटरा
रायपुर कर्चुलियान
वितरक नहर का निर्माण कार्य. गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
4172
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 1909- भू- अर्जन- 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
(1) रीवा
मऊगंज
7.440
इटहाकला
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य .
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 1911 - भू- अर्जन - 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में )
(3)
(4)
(5)
(6) (1) रीवा
4.032
मझिगंवा
(2) गुढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य .
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4173
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 1913 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
(1) रीवा
मऊगंज
4.800
जोधपुर
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1915 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में )
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1) रीवा
मऊगंज
10.368
पलियादुबे
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
4174
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
रीवा, दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. 1945 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
हरदी
6.960
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य .
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1947 - भू-अर्जन - 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में )
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) रीवा
अमवा
8.784
रायपुर कर्चुलियान
(6) वितरक नहर का निर्माण कार्य. गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 1949 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )
(3)
(2)
(4)
(6)
(5)
(1) रीवा
2.592
सतगढ़
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 1951 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(6)
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में) (4)
(5)
(1) रीवा
ढाढर
6.000
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
4176
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 1953 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में ) (4)
(6)
(5)
(1) रीवा
5.328
(3) भीर
रायपुर
कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1955 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में )
(3)
(6) (2)
(4)
(5)
(1) रीवा
पलिया
7.872
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
4177 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 1957- भू-अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) रीवा
3.360
उलही कला
रायपुर कर्चुलियान
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 18 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 5 - अ-82 - भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) विदिशा
पाडोछा
8.131
लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
4178
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 6 - अ-82 - भू-अर्जन- 11-12 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )
(2)
(6) (3)
(1)
(4)
(5)
लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
लायरा
0.640
विदिशा कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई .
प्र. क्र. 8 - अ- 82 - भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
विदिशा
2.922
लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
कुरवाई खिरिया तरफदार
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
प्र. क्र. 8 - अ- 82 - भू-अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
विदिशा
माडल
3.723
लायरा- खिरिया मार्ग का निर्माण.
कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
4179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भाग 1 ]
प्र. क्र. 9 - अ- 82 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
लायरा- खिरिया मार्ग का निर्माण.
0.971
बन्डोरा
विदिशा कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
प्र. क्र. 10- अ-82 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
2.020
अखाई
विदिशा कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
प्र. क्र. अ- 82 - भू-अर्जन-11-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
लायरा -खिरिया मार्ग का निर्माण.
3.386
विदिशा
लचायरा
कुरवाई
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
4180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
[ भाग 1 प्र. क्र. -अ-82 - भू-अर्जन-11-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4) विदिशा
1.558
जरहा
कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
प्र. क्र. -अ-82 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(3)
(4) विदिशा
कछौआ
2.139 कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लायरा- खिरिया मार्ग का निर्माण.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 9 अगस्त 2011
प्र.क्र. 24 अ-82- वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- पटेरा
(ग) नगर/ ग्राम-कुसमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.23 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
322 में से
0.04
323 में से
0.12
326/1 में से
0.12
327 में से
0.23
328 में से
0.19
333/2 में से
0.08
334 में से
0.23
337/4 में से
0.04
337/5 में से
0.07
337/6 में से
0.10
338/1 में से
0.07
338/2 में से
0.06
340 में से
0.08
342/1 में से
0.08
343 में से
0.12
(2)
(1)
344/1 में से
0.14
345 में से
0.29
347 में से
0.08
348/1 में से
0.12
348/2 में से
0.01
351 में से
0.18
0.24
353/1 में से
0.18
358 में से
0.06
350/1 में से
0.05
350/2 में से
0.06
350/3 में से
0.06
350/4 में से
350/5 में से
0.06
0.06
350/6 में से
0.04
362/1 में से
363 में से
0.02
0.03
364 में से
0.10
542 में से
0.06
543 में से
0.03
544/2 में से
0.17
556/1 में से
0.20
355/1 में से
355/2 में से
0.22
372 में से
0.03
371/1 में से
0.05
0.10
370/3 में से
407 में से
0.01
408 में से
0.02
0.08
411 में से
410 में से
0.06
422 में से
0.02
0.02
424 में से
428/3 में से
0.06
0.02
399 में से
0.04
397 में से 4182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
396 में से
0.03
395 में से
0.02
0.06
446 में से
303 में से
0.06
302 में से
0.02
0.02
296 में से
294/2 में से
0.02
0.02
286 में से
293 में से
0.01
268/1 में से
0.03
267 मं से
0.04
186 में से
0.02
187 में से
0.10
190 में से
0.12
192 में से
0.06
योग .. 5.23
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- कुसमी जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वे संभाग दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
दमोह, दिनांक 14 नवम्बर 2011
प्र.क्र. क- भू- अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2011-3535.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- दुलहरा , पाठादों, सैलवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.42 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम- दुलहरा
2.00
21
2.00
योग ..
ग्राम-पाठादो
0.15
355 में से
0.15
374 में से
015
358 में से
0.10
359 में से
0.17
361 में से
259 में से 0.10
0.82
योग ..
ग्राम-सैलवाड़ा
0.60
210 में से
योग . 0.60
महायोग 3.42
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- गहरा नाला जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह , जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 8 नवम्बर 2011
क्र. 1645 - भू-अर्जन-11-19- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भाग 1 ]
4183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 410-05-कोर्ट-11 , इन्दौर , दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम का नाम- भग्यापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.067 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
प्रभावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
219
3.116
220/1
1.214
220/2
0.842
220/3
1.259
0.543
220/4
1.660
223/1
1.027
223/2
225/1
2.242
226/1
3.906
1.768
226/2क
226/2 ख
1.768
228/1
1.606
228/2
1.619
229
0.534
1.943
230/1
1.983
230/2
231/1
0.971
0.482
231/2
232
1.983
233/1
1.983
233/2
2.469
1.214
233/3
0.935
233/4
योग .. 37.067
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग के पुनर्बसाहट हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय , खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल -1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1646 - भू-अर्जन-11-18-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 409-05- कोर्ट-11 , इन्दौर, दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
तहसील - बडवाह
(ख )
(ग) ग्राम का नाम- जिरभार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-52.349 हेक्टर .
खसरा नम्बर
डूब का रकबा (हे. में) (2)
(1)
1.062
98/1
1.062
98/2
1.504
99/1
1.064
99/2
0.405
99/3
1.457
100
2.225
101
0.575
102/1
0.809
102/2
103
0.611
1.833
104 4184
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
106/1
0.645
106/2
0.809
107/1
0.700
107/2
0.700
108/1
0.704
0.700
108/2
0.700
108/3
109
0.930
110/1
4.160
110/2
2.081
110/3
1.878
110/4
0.202
2.226
112/1
112/2
3.339
113/1
0.944
113/2
1.647
113/3
1.214
114/2
1.881
1.660
114/3
114/4
1.477
114/5
0.486
114/9
0.081
114/11
0.384
114/13
0.308
115/1
1.870
115/2
0.957
115/3
0.957
116/1
1.437
116/2
1.052
116/4
0.364
117/1
1.003
117/2
1.214
117/3
0.567
117/5
0.465
योग .. 52.349
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर , जिला खरगोन , 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल -1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1647 - भू-अर्जन- 11-19- अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 406-05- कोर्ट -11 , इन्दौर, दिनांक 14 जून 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- खरगोन
(क)
तहसील- बडवाह
(ख)
(ग) ग्राम का नाम-शाहपुरा
लगभग क्षेत्रफल-47.558 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
डूब का रकबा (हे. में )
(2)
(1)
1/1
1.619
1.558
1/2
0.688
2/1
0.688
2/2
2.023
3
4/1
0.182
4/3
0.562
0.267
5/1
0.514
5/3
1.331
6/1
6/3
0.567
7
0.697
2.225
8
1.295
9
10
1.295
1.417
11/2
0.902 भाग 1 ]
4185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
11/3
1.214
12/1
0.842
12/2
0.311
13/1
0.941
13/2
0.880
13/3
0.471
13/4
0.881
13/5
0.470
24/1
0.802
24/2
0.809
24/3
1.214
28
2.501
29
2.516
30
0.534
31
1.028
32
0.543
33
0.640
34/1
1.177
34/2
1.178
35/1
2.233
35/2
0.809
35/3
0.405
36
0.769
37
0.243
38/1
0.203
38/2
2.015
39/1
0.607
39/2
0.607
40
0.784
41
0.777
42
0.749
43
0.575
योग .. 47.558
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर , जिला खरगोन , 2. भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना , मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल -1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा. वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 8 नवम्बर 2011
रा.प्र.क्र. 01 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला- बुरहानपुर
(क )
(ख ) तहसील - बुरहानपुर
(ग ) ग्राम- इच्छापुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-52.33 हेक्टर. ( तालाब कार्य ) 6.16 हेक्टर ( नहर कार्य ) खसरा नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
तालाब कार्य
1498
0.20
0.05
1500
1571/2
0.08
0.72
1574/1
0.74
1497/1
0.62
1493
1577
1.76
1.15
1494
1495
1.14
1496
1.81
1503
1.70
0.50
1497/2
0.35
1509
0.78
1507/1 4186
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2) (1)
1506
2.26 1508
1.11 1440
0.27 1459
1.94 1464
0.47 1466
0.34 1467
0.79 1469
1.14 1611
0.58 1470
0.52 1471
0.56 1491
1.47 1472/1
0.49 1472/2
0.49
0.27 1477
1472/3
0.49 1473
1.05
1.77 1481
1482
0.84 1483
0.61 1484
1.41 1610
0.75 1485
1.06 1486
0.99 1487
0.42 1488
0.35 1489/1
0.02 1489/2
0.39 1492
2.01 1575
0.54 1576
0.55 1579/1
0.93 1579/2
0.93 1605
0.70 1617
3.25 1620
0.32 1306/1
0.96 1618
0.93 1622
0.40 1623
0.45 1306/2
0.62 (1)
(2)
1311
2.00
0.60
1313
0.22
1374
0.36
1372
1376
0.35
0.16
1368
0.44
1441/1
1373
0.20
1571/4
0.15
1507/2
0.81
52.33
योग
नहर कार्य
0.20
1672
0.18
1675/1
1676
0.28
0.15
1114
0.08
1106/2
1106/3
0.08
0.18
1106/1
1108
0.02
898/2
0.26
0.06
898/1
0.08
897/2
897/1
0.01
895/2
0.07
0.15
895/1
911
0.11
0.06
925/2
0.10
922
0.10
909
0.03
912
921
0.16
0.07
940
0.07
939
944
0.14
946
0.17
947
0.10
0.03
948
974
0.12
976
0.07 भाग 1 ]
4187
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2) 1630
0.02 1674/4
0.07 1676
0.16 1677
0.03 1678
0.03 1679
0.03 1680
0.15 874
0.17 882
0.08 886
0.06 885
0.12 857
0.06 858/1
0.13 856
0.12 1104/2
0.12 1104/1
0.10 1098/1
0.12 1092/1
0.04
0.04 1092/4
1093/1
0.05 1093/2
0.04 1093/3
0.04 1093/4
0.04 1076
0.16 1079
0.04 1105/1
0.07 1105/2
0.05 1106/2
0.01 976
0.05 977
0.06 975
0.01 642
0.08 641/2
0.10 640/1
0.03 638
0.10 636
0.10 633
0.04 632
0.07 631
0.04 619
0.06 620
0.14 योग .. 6.16 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- देव्हारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु एवं नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
रा.प्र.क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- बुरहानपुर
ग्राम - रईपुरा /फतेहपुर
(ग )
लगभग क्षेत्रफल- 10.70 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
ग्राम- रहीपुरा
49
0.23
51
0.26
1.37
90
81/3
0.41
0.20
89
0.89
92/1
0.89
92/2
167/3
0.86
0.25
164
0.86
163/1
170/1
0.35
170/2
1.39 योग .. 7.96
ग्राम-फतेहपुर
97
0.60
0.40
118 4188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
229
0.60
233
0.34
245/2
0.28
245/3
0.05
243
0.17
246/2
0.30
2.74
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - बनियानाला तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
रा.प्र.क्र. 04-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- बुरहानपुर
(ग ) ग्राम- मंगरुल, बोरगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.10 हेक्टर ( तालाब कार्य ) 6.00 हेक्टर ( नहर कार्य मंगरुल/निंबोला) खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
ग्राम-मंगरुल तालाब कार्य
9
1.59
10
0.81
12
1.21
15
1.35
18
0.81
123
0.79
19
1.21
22/1
1.60
[भाग 1
(2)
(1)
22/3
0.40
0.60
22/4
0.60
22/5
0.34
23/1
1.40
23/2
0.81
23/3
1.39
0.15
27
32
0.61
0.81
34
36/2
0.80
45/1
0.10
108
0.80
109/1
0.64
0.65
109/2
1.19
110
111
0.50
113/1
3.30
113/2
0.46
0.54
114
2.02
113/3
1.38
117
118/4
0.74
118/3
0.40
125
0.70
141
0.20
30.90
योग ..
ग्राम-बोरगांवखुर्द
75/2
0.10
0.70
74/2
0.60
74/3
0.80
74/1
2.20
योग .
33.10
महायोग .
ग्राम- मंगरुल नहर कार्य
0.08
118/3
0.02
118/2
141
0.39
139
0.41 भाग 1 ]
4189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2) (1)
187
0.07 186/1
0.02 186/2
0.23 188/1
0.20 188/2
0.13 188/3
0.15 189
0.02 176
0.16 177
0.07
0.26 174, 194
178/2
0.18 173
0.07 172/1
0.31 172/2
0.19 195/1
0.13
0.14 195/2
195/3
0.07 215/1
0.06
0.10 214/1
214/3
0.10 212/1
0.16 211/1
0.18 27
0.25 83/1
0.08 83/2
0.04 83/3
0.10 81/3
0.13 81/4
0.06
0.10 80/2
80/4
0.05 159/4
0.09
0.09 159/5
159/3
0.10 159/2
0.10 159/1
0.10 158
0.10 161/2
0.11 161/1
0.10
5.50
योग ..
(1)
(2)
ग्राम-निंबोला
0.07
105
108
0.08
0.02
110
112
0.06
33/1
0.11
33/5
0.11
0.05
33/6
0.50
योग ..
6.00
महायोग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- मंगरुल तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु एवं नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
बुरहानपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011
रा.प्र.क्र. 09 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
तहसील- नेपानगर
(ख)
(ग) ग्राम- भगवानिया, धुलकोट
लगभग क्षेत्रफल- 52.13 हेक्टर .
(घ)
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम-भगवानिया
59
1.83
206
7.97
208
0.37 4190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2) (1)
3.40 209/1
209/2
3.40
1.30 210
215
0.70 193
0.52 192
0.07
0.07 224
0.38 191
180
0.17 223
0.34
0.26 226
0.07 219
228
4.22 220
0.66 227
0.11 230
0.42 237
1.91 231
0.08 233
0.39 232
1.54 234
0.07 235
0.62 236
0.65
0.61 240
241
1.40 242
1.12 243
0.22
0.45 248/2
248/1
0.90
0.01 141
0.05 138/1
138/2
0.05 251
1.62 257
1.62 66/1
0.18 66/2
0.08 66/3
0.16
0.15 65
0.16 41
43
0.02
0.07 64
(1)
(2)
0.03
63
40.42
योग .
ग्राम-धुलकोट
0.15
858/1
858/2
0.29
0.19
858/3
0.48
883
0.15
884
0.08
836/1
0.22
836/2
0.14
837/2
0.08
837/1
0.08
837/4
0.20
833
0.07
817/2
0.08
830
0.62
817/1
0.16
806/1
806/2
0.22
0.19
806/3
804/2
0.17
0.14
803
0.20
802
0.08
652
788
0.09
0.50
782
0.23
781
0.10
783
784
0.22
0.13
648/3
0.08
648/4
0.26
684/1
649
0.14
0.20
651
0.07
653
0.20
643/1
0.15
643/2
0.05
655
626
0.28
0.23
613/2
0.25
614 भाग 1 ]
4191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
0.12
608
606/1
0.06
606/2
0.07
0.21
594
590/1
0.30
843
0.14
845
0.13
846
0.04
844
0.03
841
0.10
0.04
849
852
0.19
858/3
0.22
883
0.32
874
0.08
886
0.31
818
0.16
826
0.13
825/1
0.08
931
0.11
934/1
0.12
0.06
934/2
935
0.18
658/2
0.18
658/3
0.19
661
0.23
642
0.08
632
0.05
631
0.05
0.05
630
629
0.08
612
0.04
0.12
633
603
0.14
602
0.13
योग
11.71
52.13
महायोग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रूपारेल तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 11 नवम्बर 2011
क्र. 1893 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , भी यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
तहसील - गुढ़
(ख)
ग्राम- बौलिहा
(ग)
क्षेत्रफल लगभग -0.471 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
78
0.141
0.024
77
0.064
63
65
0.012
0.056
62
0.072
64
0.090
68
72
0.012
योग 0.471
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
4192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1895 - भू- अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
तहसील- गुढ़
(ख )
(ग ) ग्राम- महांडांड़ी
2.58 हेक्टेयर.
(घ) क्षेत्रफल लगभग
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
368
0.20
369
0.183
366
0.043
360
0.030
361
0.02
353
0.153
359
0.008
354
0.042
356
0.045
376
0.032
383
0.058
384
0.149
347
0.083
346
0.030
341
0.076
345
0.011
344
0.001
342
0.056
335
0.0276
334
0.024
332
0.026
301
0.28
302
0.012
0.138
298
303
0.066
328
0.070
1.864
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- 1897 - भू- अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम-करौदी
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 0.675 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
825
0.024
0.018
896
0.062
904
0.056
903
0.030
907
0.010
902
0.066
910
911
0.045
0.010
912
0.014
909
939
0.318
0.021
928
0.675
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
4193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र.- 1899- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- धांधी
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 1.195 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
312
0.054
311
0.072
310
0.010
228
0.042
225
0.054
224
0.060
0.066
180
179
0.058
183
0.068
186
0.039
187
0.039
188
0.030
192
0.030
191
0.084
193
0.054
124
0.006
123
0.060
121
0.042
120
0.045
119
0.001
109
0.024
107
0.042
106
0.021
104
0.120
103
0.056
102
0.009
0.006
101
100
0.003
1.195
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 11 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 11 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-विदिशा
तहसील - विदिशा
(ख )
ग्राम- गंगरवाड़ा
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-1.670 हेक्टर.
(घ)
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
3ए
आर.एम.
0.125
151/3
0.088
150/1
150/2
0.088
0.127
170/11
139/3
0.137
योग 0.565
3बी
आर.एम.
0.109
188/1
202/3
0.017
0.193
138/3/1 ग
0.148
138/3/1 ख
0.401
138/3/2 4194
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
206/1
0.099
206/2
0.038
1.005
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पीपलखेड़ा नहर की माइनर आर. एम. 3 ए एवं आर.एम. 3बी का निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. 5489- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 7- अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील - जावरा
(ग ) ग्राम- पेलादड़ी, देहरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 30.17 हेक्टर.
रकबा
सर्वे क्रमांक
(हे. में) (2)
(1)
ग्राम-पेलादड़ी
9
0.02
10
0.22
20
0.33
37
1.43
53
0.56
(2)
(1)
0.98
52
3.41
40
51
0.02
0.71
44
43
0.54
0.71
41
18
1.85
2.17
19
21
0.40
22
0.08
23
0.08
36
0.19
0.58
130
0.17
34
35
0.49
0.36
59
0.13
54
0.02
49
152
0.05
0.60
38
60
0.18
0.13
61
62
0.18
0.10
50
1.29
42
0.28
110
0.04
16
39
1.02
0.10
131
142
0.02
150
0.32
0.37
149
0.31
151
140
0.51
138
0.49
0.87
134
135
0.99
0.77
136
137
1.00
15
0.02
160
1.74
3
0.04
0.48
13
128/2
0.26
124
0.10 भाग 1 ]
4195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2)
87/6
0.16
95
0.10
27.97
योग
ग्राम-देहरी
221
0.97
222/1
0.81
0.42
2.20
योग
30.17
कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पेलादड़ी तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. 2505 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. 35-अ- 82-2010-11- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- निवाली
(ग ) ग्राम- बोरली , प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.027 हेक्टर.
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हे. में )
(1)
(2)
68/2
0.120
(2)
(1)
0.105
68/5
0.225
68/3
0.060
68/4
68/7
0.240
0.255
74
0.315
76/3
0.240
76/4
0.180
78/3
0.338
124
168/2
0.075
78/4
0.165
89/2
0.225
91
0.105
94/2
0.240
94/3
0.615
132/2
0.240
163
0.060
132/4
0.113
137/1
0.105
137/2
0.120
137/3
0.270
137/4
0.180
137/5
0.135
140/1
147/4
0.188
162/1
0.248
0.180
174/1
174/7
0.113
0.315
174/2
0.096
174/3
0.090
174/4
0.096
193
0.300
174/5
0.255
174/6
0.120
192
0.150
195
0.150
194
7.027
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बड़गांव तालाब योजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन 4196
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
यंत्री, जल संसाधन , संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2503 - भू-अर्जन- 2011 - प्र.क्र. 37 - अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- बड़वानी
(क)
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- सालीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.033 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
93
0.409
0.020
167/2
96/1
1.500
97
0.446
96/2
0.938
100
0.070
96/3
0.380
96/6
0.348
96/7
0.251
96/4
0.040
119/1
0.250
167/1
0.090
126/1/1/5
0.100
168/1/1
0.085
122/1
0.020
169/4
0.010
169/3
0.035
169/7
0.040
0.060
169/1 , 175/6
170/6
0.118
171/1
0.030
(1)
(2)
0.030
171/2
0.073
168/1/2 ,
168/2/2
98
1.011
0.530
99
0.852
112
0.080
114 , 129/1/1/2
129/1/1/16
115
0.060
0.560
116/1
122/3
0.015
117
1.023
0.101
118/1
118/2
0.101
0.101
118/3
0.101
118/4
0.030
171/3,
0.020
171/4,
0.140
175/4
172/3
0.045
172/6
175/6
0.130
174/7
174/6
0.175
175/1/6
175/1/1/10
0.145
229
0.020
232, 233
0.200
160/1
0.090
156/1 , 240/12
175/1/2/8
0.160
175/5
11.033
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सालीकला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. 2502- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. 39-अ-82-2010-11 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- पानसेमल
(ग) ग्राम- आमझिरी, प. ह. नं. 04
लगभग क्षेत्रफल - 3.273 हेक्टर.
(घ)
सर्वे
डूब भूमि का रकबा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
62/2
1.052
63/1
1.691
64/3
0.132
65/2'ग '
0.065
65/3'क'
0.105
65/3'ख'
0.138
66/1/2
0.045
66/1/3
0.045
3.273
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बोरबन तालाब की नहर एवं बांध निर्माण योजना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2504 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. 40-अ- 82-2010-11- भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- पानसेमल
(ग ) ग्राम- खोड़ामुहाली, प. ह. नं. 04
लगभग क्षेत्रफल - 1.789 हेक्टर.
(घ )
सर्वे
डूब भूमि का रकबा नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.424
1/4
0.136
1/2 4/2
5
6/2
0.089
6/3
0.084
0.080
13/1
0.080
13/2
0.020
13/3
0.060
13/4
0.105
16/1
0.010
11/2
0.140
17/1
0.024
17/2
0.040
18/1
18/2
0.057
0.113
18/3
0.061
18/4
0.040
18/5
0.105
19
27
0.121
योग .. 1.789
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बोरबन तालाब की नहर एवं बांध निर्माण योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग - पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4198
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 17 नवम्बर 2011
संशोधन
क्र. 1629 - भू-अर्जन- 2011.- पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 765/400 के. व्ही. की स्थापना हेतु ग्राम परसदेही की अर्जित भूमियों की उद्घोषणा क्रमांक 833/ भू-अर्जन-2011 , दिनांक 01 जून 2011 को जारी की थी. जिसमें लिपिकीय त्रुटि होने के कारण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( संशोधित 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित उद्घोषणा जारी की जाती है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग ) ग्राम- परसदेही, पटवारी हल्का नं. चाचर नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 हेक्टर.
संशोधित ख . नं./ रकबा
राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 को प्रकाशित ख. न ./रकबा
खसरा नं.
रकबा
खसरा नं .
रकबा (हे. में. ) (हे. में. )
(3)
(4) (1) 611
(2) 1.85
611/1
0.10
611/2
0.35
0.35
611/3
0.35
611/4
611/5
0.35
0.35
611/6
734/2
0.2
0.08
734/2 क जुज.
0.04
734/2 ख जुज.
0.04
734/2 ग जुज.
0.04
734/2 घ जुज.
(2 ) पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 01 जून 2011 में सम्मिलित शेष खसरा नं. यथावत रहेंगे .
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु- भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
संशोधन
क्र. 1631 - भू-अर्जन-2011 .- पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 765/400 के. व्ही. की स्थापना हेतु ग्राम खम्हरिया की अर्जित भूमियों की उद्घोषणा क्रमांक 835/ भू-अर्जन-2011 , दिनांक 01 जून 2011 को जारी की थी. जिसमें लिपिकीय त्रुटि होने के कारण भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( संशोधित 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित उद्घोषणा जारी की जाती है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग ) ग्राम- खम्हरिया, पटवारी हल्का नं. खम्हरिया नं. 49 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-20.59 हेक्टर.
राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 को प्रकाशित ख. न. /रकबा
संशोधित ख. नं. / रकबा जुज 2 एवं 3 के स्थान पर
निम्नानुसार पढ़ा गया
खसरा नं.
खसरा नं.
रकबा (हे. में. )
रकबा (हे. में. )
(4)
(3)
0.02 (1) 392/1
(2) 0.24
392/1क
0.02
392/1ख
0.02
392/1 ग
392/1 घ
0.02
0.02
392/5क
0.02
392/5ख
0.02
392/ 5ग
392/5घ
0.02
392/6क
0.02
0.02
392/6ख
392/6ग
0.02
0.02
392/6घ
392/2क
0.03 392/2
0.09
0.02
392/2ख
0.01
392/2 ग
392/2घ
0.01
0.02
392/2ड़
0.03 392/3
0.08
0.01
0.02
0.02
392/3क 392/3ख 392/ 3ग 392/3 घ भाग 1 ]
4199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1) (1)
(2)
(3)
(4)
392/4
0.01
0.09
392/4क
392/4ख
0.06
0.01
392/4ग
392/4घ
0.01
395
0.42
395/1
0.25
395/2
0.06
395/3
0.02
395/4
0.03
395/5
0.02
395/6
0.02
395/7
0.02
396
396/1
0.2
0.55
396/2
0.02
0.02
396/3
0.05
396/4
0.03
396/5
0.02
396/6
396/7
0.03
396/8
0.01
401
0.05
396/9
396/10
0.02
396/11
0.05
396/12
0.01
0.01
396/13
396/14
0.02
0.01
396/15
0.08
399
399/1
0.12
0.01
399/2
399/3
0.01
399/4
0.01
0.01
399/5
400
400/1
1.9
0.06
400/2क
0.58
400/2ख
0.04
400/2ग
0.02
400/ 2घ
0.02
0.02
400/2ड़
0.02
400/2च
400/2छ
0.02
400/2ज
0.02
0.02
400/2झ
400/2ञ
0.02
400/22
0.02
400/3क
0.5
(3)
(4) (2)
0.04 400/3ख
400/3ग
0.04
0.02 400/3घ
0.01 400/3ड़
400/3च
0.02 400/3छ
0.02
0.07 400/3ज
0.02 400/3झ
400/3ञ
0.02
0.01
400/32
400/3 ठ
0.01
0.02 400/3 ड
0.06
400/4
0.06
400/5
400/6
0.06
0.02
400/7
0.02
400/8
400/9
0.02
1.36 2.22
401/1
0.07 401/3क
401/3ख
0.08
0.08 401/3ग
0.06
401/3घ
401/4क
0.04
0.02 401/4ख
401 /4ग
0.01
0.04
401/5
401/6क
0.01
0.03 401/6ख
401/7
0.02
401/8
0.02
0.08
401/9
401/10
0.02
0.02
401/11
401/12
0.02
0.06
401/13
401/14
0.02
401/15
0.02
0.04
401/16
0.02
401/17
0.01
401/18
401/19
0.01 4200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(3)
(1)
(4)
(1) 401
401/20
2.22
0.01
401/21
0.01
401/22
0.02
0.02
401/23
402
1.35
402/1
0.31
402/2क
0.08
403
402/2ख
0.03
402/2ग
0.01
0.01
402/2घ
0.01
402/2ड़
402/2च
0.01
402/2छ
0.01
402/ 2ज
0.01
0.01
402/2झ
402/2ञ
0.01
402/ 2 ट
0.01
402/3
0.02
402/4
0.02
402/5
0.02
402/6
0.02
402/7
404
0.02
402/8
0.02
402/9
0.02
402/10
0.02
402/11
0.02
402/12
0.04
402/13
0.02
402/14
0.04
402/15
0.1
402/16
0.02
402/17
406
0.01
402/18
0.01
402/19
0.01
407/1
402/20
0.01
402/21
0.02
402/22
0.02
402/23
0.02
0.05
402/24
402/25
0.06
402/26क
0.03
402/26ख
0.02
402/26ग
0.02
402/26घ
0.02
0.02
402/26ड़
(2)
(3)
(4)
0.04 402/27क
402/27ख
0.02 402/27ग
0.02 402/27घ
0.02
0.02 402/27ड़
403/1
1.22
0.02
0.33 403/2क
403/2ख
0.06
0.06 403/ 2 ग
403/2घ
0.01
0.01 403/2ड़
403/2च
0.01 403/2छ
0.01
403/3
0.49
0.04 403/4क
403/4ख
0.04
0.03 403/4ग
403/ 5क
0.04
0.04 403/5ख
0.03 403/5ग
0.17 1.7
404/1क
0.02 404/1ख
0.06
404/1 ग
0.04
404/1 घ
0.02 404/1ड़
0.02
404/1च
404/1 छ
0.03
404/1ज
0.02
404/2
1.2
404/3
0.12
406/1
0.16 0.57
406/2
0.41 1.19
407/1
0.77 407/3क
0.06 407/3ख
0.03
407/3 ग
0.03
407/3घ
0.02
0.02 407/3ड़
407/4
0.04
407/5
0.02
407/6
0.02
0.02
407/8
407/9
0.06
0.08
407/10 भाग 1 ]
4201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2)
(3)
(1)
(4) 409/1
1.76
1.4
409/1
409/2
0.02
0.06
409/3
0.05
409/4
0.06
409/5
409/6
0.08
0.03
409/7
409/8
0.02
409/9
0.02
409/10
0.02 444/1
1
444/1
0.05
444/6
0.32
444/7
0.32
0.31
444/8
446
0.04
446/1
0.02
446/4
0.02 (2 ) पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 01 जून 2011 में सम्मिलित शेष खसरा नं . यथावत रहेंगे.
( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु- भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली, सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 17 नवम्बर 2011
क्र.- 11835 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-पीथमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-52.235 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
448/1/1
0.079
448/1/2
0.059
0.072
448/1/3
0.010
448/1/4
0.653
448/2
0.261
448/3
0.100
451/1/1
0.100
451/1/2
0.067
451/1/3
451/1/4
0.067
0.324
451/2
0.334
451/3
451/4
0.334
451/5
Q.334
0.334
451/6
451/7/1
0.167
451/7/2
0.167
0.334
451/8
0.063
452
1.181
453/1
1.603
453/2
0.261
454/1
1.903
454/2
1.823
454/3
0.140
455/1
455/2
0.146
0.371
456/1
0.021
456/2
2.371
457/11 , 457/14
0.366
471/2
471/3
0.261
0.261
471/4
0.261
471/5
471/6
0.261
471/1/1
0.583
0.573
471/1/2
471/1/3
0.164
0.164
471/1/4
0.235
471/1/5 , 471/7/1
471/7/2
0.131 4202
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(2) (1)
471/8
0.260 471/9/1
0.335 471/9/2
0.335 471/10
0.314 471/11
0.314
0.345 471/12
471/13
0.324 471/14
0.314 471/15
0.314
0.449 471/16
471/17
0.523
0.209 471/18
471/19
0.376
0.470 471/20
471/21
1.105 471/22
0.115 471/23
0.575
0.126 471/24
471/25
0.105 471/26
0.418 471/27
0.345 471/28
0.418 471/29
0.376
0.100 471/30क 1 , 472/2/1
0.054 471/30क2 , 472/2/1
0.154 471/30 , 472/1
0.230 471/30 , 472/1
1.035 472/2
472/3/1
0.167
0.168 473/3/2
472/3/3
0.167
0.167 472/3/4
472/4/1
0.446
0.400 472/4/2
0.400 473/5/3
473/5/4
0.140
0.160 473/4/2/2
473/5/1
0.283 473/5/2
0.400 473/6/1
0.544
0.071 473/6/2
473/7
1.233 474/3क/1/1
1.118 474/2/1
1.045
(2)
(1)
1.118
474/3/2
0.272
474/35/3
0.418
474/3ख/1
0.696
474/3ख/2
0.696
474/3ख/3
0.697
474/3ख/4
2.926
474/4
1.091
474/5/1
1.090
474/5/2
474/5/3
1.090
474/6
2.393
1.476
474/7
0.209
474/8
480/1/1
0.209
0.209
480/1/2
0.224
480/2/1 क/1
480/2/1/2
0.220
1.080
480/2/3/1
0.706
480/2/2
0.105
480/2/3/2
480/2/3/3
0.105
480/2/3/4
0.019
0.209
480/2/3/5
0.209
480/2/3/6
481/1/1
0.109
481/1/2/2
0.079
0.110
481/2/1
481/2/2
0.259
0.325
482/1
योग : 52.235
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है . डी.एम.आय.सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- 11836- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता भाग 1 ]
4203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- भोंडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.814 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
2/3/1
0.081
2/3/2
0.082
2/3/3
0.082
2/3/4
0.082
0.082
2/3/5
4
0.010
6/1
0.209
6/2
0.209
7
0.387
8
0.397
10
1.275
12/1
0.079
13/1
0.393
14
0.146
16/1
0.010
17/1
0.020
26/1
1.536
27
2.230
28/1
0.287
28/2
0.286
28/3
0.287
28/4
0.286
28/5
0.286
29
0.324
30/1
0.054
30/2
0.109
30/3
0.054
30/4
0.055
31/1
0.240
31/2
0.240
31/3
0.946
31/4
0.946
32/1
0.780
33/1
0.475
(2)
(1)
0.476
33/2
0.250
33/3/1
0.045
33/4/2
0.256
33/5/1
33/6
0.475
0.877
34/1
34/2
0.877
0.877
34/3
0.877
34/4
34/5
0.533
202/1
0.670
0.686
205/1
0.105
206
208/1
0.132
0.240
208/2/1
0.348
209/2/1
244/1/1
0.259
0.172
244/2/1
0.063
243/3/3
2.631
245/1
योग : 23.814
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है . डी. एम. आय . सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. - 3968 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धार 4204
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2011
(ग ) ग्राम- अकोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 86.089 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में ) (1)
(2) 250/1
0.403 250/2
0.402 251/1
0.403 251/2
0.402 268/2
0.584 269
0.941 270
0.502 271/1
0.439 271/2/2
0.439 273
1.818 274
1.129 275
1.129 276/1
0.627 276/2
0.627 277
0.596 287/1
0.846 287/2
0.846 288/1
0.893 288/2
0.894 289
0.585 290
0.680 291
0.031 292/1/1
0.624 292/1/2
0.625 292/2
0.809
3.177 293
294
3.522 295
1.108 296
0.366 297
0.324 298
0.637 299
1.254 300
1.306 302
0.743 304
0.888 305/1
0.846 305/2
0.836 306/1
0.690 306/2
0.689
(2)
(1)
0.414
308/1
0.415
308/2
0.414
308/3
308/4
0.622
308/5
0.622
0.053
310/1
0.052
310/2
0.251
311/1
0.240
311/2
312
0.251
0.259
313/1
0.517
313/2
0.259
313/3
0.564
314
316
0.314
0.063
317
318/1
0.126
0.126
318/2
0.293
319
0.982
320
321
0.052
0.021
322
0.340
323/1
323/2
0.086
0.086
323/3
0.010
324
325
0.293
0.109
326/1
326/2
0.110
0.658
327
328
0.136
0.533
329
0.481
330
0.460
331
332
0.031
333
0.617
0.481
334
335/1
0.162
335/2
0.162
0.010
336
337/1
0.357
337/2
0.262
337/3
0.094
338
0.627
341/2
0.100 भाग 1 ]
4205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2011
(1)
(2) 341/3
0.100 343/1
0.314 343/2
0.199 343/3
0.198 343/4
0.198 344
0.115 345
2.038
0.091 346/1/1
0.080 346/1/2
346/2
0.170 346/3
0.171 348/1
1.269 348/2
1.124 349
1.003 350/1
0.739 350/2
0.273
0.273 350/3/1
0.273 350/3/2
350/4
0.273 350/5
0.136 350/6
0.136
0.281 350/7
350/8
0.281 351
0.251 355
0.523 356
1.432
0.669 357/2/1
0.209 357/2/2
378/1
0.118 378/2
0.147 378/3
0.077 378/4
0.020 381/2
0.707 381/3
0.014 382
0.345 383/1/1
0.241
0.280 383/1/2
383/1/3
0.280 383/2
0.192 385/1
0.909 385/2
1.035 386/1
0.345 386/2
0.345
1.568 387
388
0.523
0.073 389
390/1
0.264 390/2
0.269
(2)
(1)
0.269
390/3
412
0.165
0.455
413
425
1.000
426
0.105
427
0.951
0.648
428
2.278
429
430
0.418
431/1
0.355
0.356
431/2
0.193
433/1
0.580
433/2
434
0.721
0.052
435
0.261
437
0.637
439
440
0.188
441
0.115
0.230
442
443
0.345
444
0.920
1.118
447
448/1
0.219
0.241
448/2
0.502
450
0.606
451/1
0.606
451/2
0.606
451/3
1.264
452
0.453
453/1
0.195
453/2
0.397
455
0.176
457/1
0.559
457/1/1
457/2/2
0.559
योग : 86.089
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है . डी.एम.आय.सी. परियोजना अंतर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पीथमपुर की स्थापना से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार ( म. प्र . ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.