Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 02 December 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-12-02.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011- अग्रहायण 11 , शक 1933

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई. 5-772- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताहै उक्तअवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 10 , 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री पी . नरहरि की अवकाश की अवधि में श्री मनोज खत्री , राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है .

4207

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4 ) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज खत्री, कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्तहोंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

4208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. एफ 6-7-2011- अट्ठावन .- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय , कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99- क्रेडिट- 2, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय कृषि बीमा योनजान्तर्गत मौसम रबी 2011-12 के लिये संलग्न सूची अनुसार आलू तथा प्याज फसलों के लिये जिला/ तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 मौसम रबी हेतु प्रस्तावित ( क्षेत्र ) तहसीलें फसल-आलू

जिला

स. क्र.

(2)

(1)

तहसील (3)

1 छिन्दवाड़ा

1. छिन्दवाड़ा

2. परासिया

2

शाजापुर

3. शाजापुर

4. गुलाना

5. मो. बड़ोदिया 3

देवास

6. देवास

7. बागली

8. सोनकच्छ

4.

इन्दौर

9. इन्दौर

10. महू

11. सांवेर

12. देपालपुर

5. सिंगरौली

13. सिंगरौली

6.

सागर

14. सागर

7.

उज्जैन

15. उज्जैन

16. तराना

8. धार

17. धार

फसल-प्याज

जिला

तहसील

स. क्र.

(1) (2)

(3)

1

खण्डवा

1. पंधाना

2

सागर

2. सागर

[ भाग 1

(3)

(2)

(1)

3

भोपाल

3. हुजूर

4

शाजापुर

4. शुजालपुर

5. गुलाना

6. मो. बड़ोदिया

7. शाजापुर देवास

5.

8. देवास

9. बागली

टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. एफ 1 (ए) 58-2003- ब- 2-दो. श्री एल . सी. भारतीय , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 14 से 26 नवम्बर 2011 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 12, 13 एवं 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश अवधि में श्री एल. सी . भारतीय , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल का कार्य सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एल. सी . भारतीय , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एल. सी. भारतीय , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) , पु. मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एल. सी . भारतीय, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, अपर मुख्य सचिव भाग 1 ]

4209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी- 15-12-2011 - चौदह- 3.- चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-08-2011- चौदह-3 , दिनांक 14 जून 2011 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) के उपबन्धों के अधीन खण्डवा जिले की तहसील खण्डवा की कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा के क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात्" उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड " क " द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश " राजपत्र " में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ट " उक्त क्षेत्र " को खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा के मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है : -

अनुसूची

1. पामाखेड़ी, 2. डाग , 3. डंठा, 4. नन्दाना, 5. टिटवास, 6. डबरी , 7. बोरखेड़ाकला, 8. हनवन्तिया, 9 भगवानपुरा , 10. भुरलाय , 11. फेफरियाकला, 12. सीवर, 13. मोहन्याकला , 14. मोहन्याखुर्द , 15. सिवरिया , 16. दिनकरपुरा , 17. देवला , 18. कौड़ियाखेड़ा, 19. भिलाई, 20 सोमगांव , 21. करोली, 22. छाल्पीखुर्द, 23. सिंघखेड़ा, 24. रोहलगांव , 25. सिंगाजी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष मिश्र , उप सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी-15-12-2011 - चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , उप सचिव.

Bhopal , the 23rd November 2011

No. D - 15-12-2011 - XIV -3.- WHEREAS by this department's Notification No. D - 15-08-2011-14-3 , dated 14th June 2011 issued under the provisions of clause ( i) of sub section ( 1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upauj Mandi commettee Khandwa of District Khandwa ( hereinafter referred to as the " said market area " ) by including herewith the area comprising of following village ( hereinafter referred to as the " said area" )

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , hereby alter the limits of the " said market area " for the purpose of the said Act. by including the " said area " comprising of following village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Khandwa of District Khandwa.-

SCHEDULE

1. Pamakhedi , 2. Dag , 3. Theanda , 4. Nandana , 5. Titwas , 6. Dabari , 7. Borkhedakala , 8. Hanwantiya , 9. Bhagwanpura , 10. Bhurlay , .Phephariyakala, 12. Seevar, 13. Mohaniyakala , 14.Mohaniyakhurd , 15. Sivariya, 16. Dinkarpura, 17. Devla , 18. Kaodiyakheda , 19. Bhilai , 20. Somgawon, 21. Karoli , 22. Chhalpikhurd, 23. Singhkhed, 24. Rohalgawon, 25. Singaji .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , SANTOSH MISHR , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी- 15-12-2011- चौदह- 3.- चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-08-2011-चौदह-3 , दिनांक 14 जून , 2011 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) के उपबन्धों के अधीन खण्डवा जिले की तहसील हरसूद की कृषि उपज मंडी समिति हरसूद के क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड " क " द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश " राजपत्र " में प्रकाशन होने के 4210

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ट " उक्त क्षेत्र " को खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति हरसूद के मंडी क्षेत्र से अपवर्जित करते हुये " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है :-

अनुसूची

1. पामाखेड़ी , 2. डाग , 3. ठंडा, 4. नन्दाना, 5. टिटवास, 6. डबरी , 7. बोरखेड़ाकला , 8. हनवन्तिया, 9 भगवानपुरा, 10. भुरलाय , 11. फेफरियाकला, 12. सीवर, 13. मोहन्याकला , 14. मोहन्याखुर्द, 15. सिवरिया, 16 . दिनकरपुरा , 17. देवला, 18. कौड़ियाखेड़ा, 19. भिलाई, 20 सोमगांव , 21. करोली , 22. छाल्पीखुर्द, 23. सिंघखेड़, 24. रोहलगांव , 25. सिंगाजी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. डी- 15-12-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , उपसचिव.

Bhopal , the 23rd November 2011 No. D - 15-12-2011 - XIV -3.- WHEREAS by this department's Notification No. D- 15-08-2011 - XIV- 3 , dated 14th June , 2011 issued under the provisions of clause ( i) of sub- section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi committee Harsud of District Khandwa ( hereinafter referred to as the " said market area " ) by excluding here from the area comprising of following village ( hereinafter referred to as the " said area" ) .

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section ( 2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , hereby alter the limits of the " said market area " for the purpose of the said Act . by excluding therefrom at the " said area " comprising of following village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Harsud of District Khandwa.-

SCHEDULE

1. Pamakhedi , 2. Dag , 3. Theanda , 4. Nandana, 5. Titwas , 6. Dabari , 7. Borkhedakala , 8 . Hanwantiya , 9. Bhagwanpura , 10. Bhurlay, 11.Phephariyakala , 12. Seevar, 13. Mohaniyakala , 14. Mohaniyakhurd , 15. Sivariya, 16. Dinkarpura, 17. Devla , 18. Kaodiyakheda , 19. Bhilai , 20. Somgawon , 21. Karoli , 22. Chhalpikhurd , 23. Singhkhed, 24. Rohalgawon , 25. Singaji .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , SANTOSH MISHR , Dy . Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 5450 - इक्कीस- अ( स्था. ) .- श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव, विधि को दिनांक 24 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है .

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर पर देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव , विधि अवकाश पर नहीं जाते तो विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते .

अतः उनके खाते में शेष 240+ 2 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 22-14-2000-ई - चार. राज्य शासन द्वारा वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) की धारा -10 ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जी. पी. सिंघल , प्रमुख सचिव के स्थान पर श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्यानंद, अपर सचिव.

भाग 1 ]

4211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर ( 574, साउथ सिविल लाइन्स )

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. फा. नं. 66- स्था. राविसेप्रा - 11.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1 नवम्बर 1999 से प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को प्रति दो वर्ष की समाप्ति अवधि में दिनांक 1 नवम्बर 2011 को तीस दिवस अर्जित अवकाश समर्पण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव.

कार्यालय , उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोपदबनास, जिला सीधी , मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. 2020- एस.डी.एम.- 2011.- बंधक मजदूरी प्रणाली ( उन्मूलन ) अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) में विहित प्रावधानों के अनुसार उप खण्डीय सर्तकता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिए किया जाता है : - अनुविभाग - गोपदबनास

क्र. धारा उपधारा

सदस्य का नाम व पता

(1) ( 2 ) ( 3 )

(4)

1 13 3(क) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोपदबनास , जिला सीधी.

13 3(ख) 1. श्री मुन्शीलाल पिता सुखई कोल सा. उपनी, तहसील गोपदबनास.

2. श्री अम्बर सिंह पिता जगदेव सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हडबडो , तहसील गोपदबनास.

3. श्री जगन्नाथ सिंह पिता जग्यभान सिंह गोड़, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत क्षेत्र सलैहा, वर्तमान पंच , ग्राम पंचा. क्षेत्र सलैहा, तह. गोपदबनास.

13 3(ग) 1. श्री सुरेश प्रसाद तिवारी , पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र, बेन्दुआ, तहसील गोपदबनास.

(1) ( 2) ( 3 )

(4)

2. श्री तहसीलदार सिंह सभापति , सेवा सह. समिति पडैनियां, निवासी ग्राम गाडा बबन सिंह, तहसील गोपदबनास .

13 3(घ) 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीधी.

2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सीधी

3. परियोजना अधिकारी बाल विकास, सीधी.

13 3(ङ) शाखा प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीधी.

13 3(च) तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी.

बी. बी. पाण्डेय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , विन्ध्याचल भवन भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. सह. अधि. रीडर-2011 .- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम क्रमांक 3 अनुसार म. प्र. राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरमानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 12 दिसम्बर 2011 को नियत की गई है . इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार )

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. स्था. अधि.- 2011-304.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनयम 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक, में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रताहै .

2. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26-12-11 से दिनांक 31-12-11 तक शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा .

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत रहेगा.

विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार .

4212

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू- अर्जन प्र.क्र. एफ -10 पत्र क्र. 363 - भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में ) लगभग (4)

(1) सतना

(2) अमरपाटन

4.107

(3) किरहाई

(6) इटमा तालाब योजना हेतु

(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 5 नवम्बर 2011

प्र. क्र. - 2 - ए 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(4)

(6) नटेरन

(1) विदिशा

13.082

रायखेड़ी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

योग 13.082 भाग 1 ]

4213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. - सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नटेरन , जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र.- 3 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) विदिशा

गोलना

शमशाबाद

5.956

योग .. 5.956

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालनय यंत्री, सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना , बाह नदी संभाग, गंजबासौदा जिला विदिशा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नटेरन , जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 8 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 17, 18, 19, 20-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2) त्योंदा

(1) विदिशा

(3) खामखेड़ा कजरई रूपेटी छेवला

(4) 5.858 0.915 2.754 1.277

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा बघरू मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बघरू मध्यम परियोजना के तहत् माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

4214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

[भाग 1

विदिशा , दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1 - अ- 82- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4)

(3) लायरा

0.462 विदिशा

(2) कुरवाई

म. प्र.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई.

प्र. क्र. 2- अ- 82 - भू-अर्जन-11-12 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3) केशरगंज

(4) 0.058 कुरवाई

(1) विदिशा म. प्र .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.

प्र. क्र. 3 - अ- 82 - भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.732

(3) इकौदा

(2) कुरवाई

(1) विदिशा म. प्र .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बीना- कुरवाई - सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.

भाग 1 ]

4215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 4 - अ-82 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(4)

(5)

(6) (3) भौरासा

1.095

(2) कुरवाई

विदिशा म. प्र.

बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. क- प्र.भू.-अर्जन- 9296-अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अधि भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

वर्णन (7)

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (6)

(5) कुल रकवा (हे. में)

सागर

भैसा

सागर

5.370

(4) कुल ख. नं. 12

आयुक्त नगर निगम, सागर.

सिवेज सिस्टम - यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी. योजना अंतर्गत.

12 5.370 हे.

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए - सिवेज सिस्टम यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत कार्य हेतु आवश्यकता है . आयुक्त नगर निगम, सागर.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 2526 - भू- अर्जन- नहर- 2011 - प्र.क्र.- 3- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3) मण्डवाडा

(4) 13.799

(1) बड़वानी

(2) अंजड़

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 , बड़वानी , जिला बड़वानी.

(6) इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , स. स. प . /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) ठीकरी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 2525 - भू- अर्जन- नहर - 2011 - प्र.क्र. - 4-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3) सेगांवा

(2) बड़वानी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.827

(1) बड़वानी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.

(6) इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स. स. प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) ठीकरी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

4217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

बड़वानी , दिनांक 11/16 नवम्बर 2011

क्र. 2527 - भू- अर्जन- नहर - 2011 -प्र.क्र.- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की, भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी, संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

1.293

(3) घोलानिया

ठीकरी

बड़वानी

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 14, ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के सुपर पैसेज के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी , जिला बड़वानी व कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 2529 - भू- अर्जन - 2011- प्र.क्र. - 6- अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की , भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

36.231 बड़वानी

खड़की

राजपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

शहीद भीमा नायक सागर कार्यपालन यंत्री,

नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी.

परियोजना के मुख्य नहर, वितरण नहर व शाखा नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , स. स. प . /शहीद भीमा नायक सागर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनूतिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 16029 - भू- अर्जन -2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

0.109 (1) राजगढ़ राजगढ़

(3) बहादुरपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, राजगढ़

(6) बहादुरपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16031 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) राजगढ़

(2) जीरापुर

(3) गादिया बान्याबे

(4) 15.790 6.246 22.036

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , राजगढ़

(6) गादिया तालाब के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 14 अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 704 भू-अर्जन 2011 - नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2011 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था. प्रकाशन में कालम नं. 3 में प्रकाशित ग्राम का नाम अकोला के स्थान पर मोहास पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1) मंदसौर गरोठ

9.25

दसोरिया

0.02

लाखाखेड़ी

परासली

2.02

0.33

माणकी

2.07

पिपल्यामोहम्मद

3.42

बर्डियाअमरा

1.32

फुलखेड़ा

योग 18.43

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

परासली तालाब से नहर योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3) बाबाखेरा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.210 टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

(6) हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बाबाखेरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 02 - अ - 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

3.880 मोहनगढ़

टीकमगढ़

शिवराजपुरा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

का वर्णन

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम शिवराजपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

ग्राम

(हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

8.840

खेरा जागीर

टीकमगढ़ मोहनगढ़

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम खेरा जागीर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ- 82-11-12 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के भाग 1 ]

4221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4)

5.040

मझगवां

टीकमगढ़ मोहनगढ़

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगवां की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

(हे. में)

(4) (2)

(1)

(3) पडवार

5.610 मोहनगढ़

टीकमगढ़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

का वर्णन

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पड़वार की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3) गौर

10.14 टीकमगढ़ मोहनगढ़

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

का वर्णन

(6)

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गौर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 07- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(3)

(4) (2)

1.960

दरगॉय कलॉ

टीकमगढ़ मोहनगढ़

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम दरगॉय कलॉ की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. भू- अर्जन -13 ( अ -82 )-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेवेयर में) (1) (2)

(4)

(3)

मण्डला

0.04 घुघरी मोंहगांव माल प. ह. नं . 51

0.38 0.42

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

शासकीय भवन निर्माण हेतु

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मण्डला सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मण्डला.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 908 - भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम 1984 धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेवेयर में)

(3) राऊ

(4) 283.519 (2) इन्दौर

(1) इन्दौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.

(6) आवास, मार्ग , नगरीय उद्यान सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक सामान्य हेतु (यो. क्र. 165 ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र दस - भू-अर्जन- फा.530-प्र.क्र.- 01-अ- 82-2011-12-6274.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) शहडोल

क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.730 हेक्टर

(3) जमुड़ी

(2) जैतपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) करही जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

धारा 4 की उपधारा (5) (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , शहडोल म . प्र.

भूमि की नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) नगर/ ग्राम- सोहाया- धतुरिया

(घ ) क्षेत्रफल-0.660 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

327

328

(2) 0.140 0.520 योग .. 0.660

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-म. प्र. शासन लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग , भोपाल को वाह नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) खुली भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय बैरसिया में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्र. भू- अर्जन-12 ( अ-82 ) -2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- नैनपुर

(ग ) ग्राम-खोहरी , प. ह. नं . 28

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

442/2

0.80

442/3

0.36

443

0.15 योग .. 1.31

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-खोहरी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 11 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित भाग 1 ]

4225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील-सिलवानी

(ग ) ग्राम- सेमरा खास एवं जामनपानी

(घ) क्षेत्रफल-78.668 हे.

खसरा

क्रमांक

कुल रकबा हेक्टेर में

(1)

(2)

अर्जित किया किया रकबा (3)

ग्राम-सेमराखास

156

3.052

3.052 157

2.140

0.500 139/3/1

0.919

0.919 318/154

0.460

0.460 155

0.551

0.551 319/155/1/1 2.023

2.023 319/155/2/1

4.375

4.375

139/2

319/155/2/2

2.023

2.023

139/2

136

1.882

1.882 138

1.594

1.594 134

0.121

0.121

1.842

129/1 , 131

1.842 129/2, 131 1.841

1.841 130

0.425

0.425 132/1/1

0.809

0.809 132/1/2/1

0.551

0.551 132/1/2/2

0.551

0.551 132/1/2/3

0.202

0.202 132/1/2/4

0.162

0.162 132/1/2/5

0.162

0.162 132/1/2/6

0.121

0.121 132/1/2/7

0.162

0.162 132/2

2.725

2.725 128/1

0.725

0.725 128/2

0.384

0.384 126

1.156

1.156 127

0.611

0.611 123/1

0.396

0.396 123/2

0.397

0.397 (1)

(3)

(2)

122

1.028

1.028 119

0.295

0.295 291/10

1.477

1.477 292/9/1

0.482

0.482

0.036 292/9/2

0.036

293/9

0.534

0.534 1.400

1.400 294/9

1.100 295/9

1.100

1.234 1.234

296/9

298/9

0.421

0.421 1.356

1.356 297/9

299/9

1.011

1.011

1.307 1.307

9/2

0.802

0.400 9/3, 8/5

9/6

0.400 0.890

139/3/2

0.809

0.809 ग्राम-जामनपानी

40

0.704

0.704 41

0.615

0.200 46

1.323

0.323 43

0.150 0.841

212/34

0.526

0.526 213/37

0.531

0.531 34

1.003

1.003 0.646

0.646 37

38

0.890 0.890

39

2.667

1.330 3.023

3.023 31

32

1.996

1.996 33

4.338 4.338

207/89

0.324

0.324 51

0.644

0.300 4.047

3.023 52, 28/2/1

214/52

28/1

2.039

2.039 26

1.032

1.032 0.854

27

0.854 29

1.538

1.538 23

1.951

1.951

1.570 1.570

24, 25

0.486

0.486 208/30

1.153 1.153

209/30

210/30

0.607

0.607 4226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 211/30

1.092

1.092

3.027 52, 28/2/2

4.763

214/52

78.668 योग .. 87.747

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सेमरा खास सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप:- भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 14 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 7 - अ. - 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 8235.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला - बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ ग्राम- बघोली बुजूर्ग

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-50

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-11.389 हेक्टयर

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

40/1

0.275

23/7

0.114

23/13

0.365

39/1

0.951

(2)

(1)

23/1

0.043

0.050

23/6

0.271

23/12

0.303

39/3

0.693

40/3

23/11

0.190

39/2

0.223

0.265

40/2

23/10

0.009

37

0.894

36

0.756

1.813

38

41/5

1.320

0.100

41/3

0.121

35/2

41/6

0.223

0.146

59/1

0.067

57

0.600

65/1

0.931

64

0.166

58/1

58/2

0.053

66/1

0.202

0.203

66/2

0.042

67/3

योग .. 11.389

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बघोली लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 927 - भू-अर्जन-2011.- अधिसूचना क्रमांक- 161 -अ-82- वर्ष-2010-11 दिनांक 9 सितम्बर 2011 रूंज मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम- भुजबई, तहसील व अनुविभाग अजयगढ़ , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश के तहत् भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत धारा -6 की अधिसूचना जारी की गई है . उक्त अधिसूचना को एतद्वारा वापस लिया जाता है . प्रकरण में धारा -4 के अन्तर्गत जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक- 161- अ-82- वर्ष 2010-2011 दिनांक 05 अगस्त 2011 यथावत् प्रभावशील रहेगी. उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा -5 ( क ) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेपों की विधिवत् सुनवाई उपरांत धारा -6 की नवीन घोषणा के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

क्र. 929 - भू-अर्जन-2011 .- अधिसूचना क्रमांक- 162- अ- 82- वर्ष- 2010-11 दिनांक 9 सितम्बर 2011 रूंज मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम- विश्रामगंज, तहसील व अनुविभाग अजयगढ़ , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश के तहत् भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के तहत धारा -6 की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना को एतद्वारा वापस लिया जाता है . प्रकरण में धारा -4 के अन्तर्गत जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक- 162- अ-82- वर्ष 2010-2011 दिनांक 05 अगस्त 2011 यथावत् प्रभावशील रहेगी . उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा -5 ( क ) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेपों की विधिवत् सुनवाई उपरांत धारा -6 की नवीन घोषणा के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 394- भू-अर्जन-10-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- इटमा कोठार

(घ) क्षेत्रफल-1.036 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

717

0.085

0.615

718

0.336

720/909

निजी खानो भूमि रकबा योग 1.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है. इटमा तालाब योजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 397 - भू- अर्जन - 10-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ ग्राम- इटमा कोठार

(घ ) क्षेत्रफल-1.239 हेक्टर .

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.052

725/881

0.053

736/1 4228

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

0.052

736/2

737

0.020

741/1

0.029

0.033

741/2

742

0.041

0.065

675/1

382

0.012

0.012

675/2

0.032

676/1

0.012

676/2

685

0.040

597

0.029

598

0.008

599

0.021

600

0.029

609/1

0.041

610/1

0.065

609/2

0.049

610/2

0.016

609/3

0.049

610/3

0.073

611

0.097

612/1

0.024

612/2

0.020

581

0.028

583

0.036

0.012

365/1

365/2

0.032

0.008

589/2

372

0.057

370

0.040

371

0.004

686

0.024

0.024

687

निजी खाता भूमि योग 1.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- इटमा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. - 2201 - भू- अर्जन- 2010-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम-लमकना पार्ट- II

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.36 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.08

109

110

0.09

0.02

111

112

0.03

0.04

910

0.05

912

0.03

913

0.22

914

0.08

918

0.24

919

920

0.02

1009

0.04

1010

0.09

1011

0.03

1012/2

0.10

1013

0.07

1014

0.03

1018

0.01

0.03

1019

1020/1

0.17

0.01

1020/2

1021

0.03 भाग 1 ]

4229

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2) (1)

1026

0.04 1027

0.07 1028

0.09 1029

0.01 1077

0.05 1078

0.01 1080

0.13 1081

0.08 1082

0.01 1085

0.04 1120

0.09 1121

0.04 1128

0.05 1129

0.18 1130

0.05 1131

0.03 1132

0.03 1134

0.05 1135

0.04 1136

0.08 1137

0.03 1145

0.01

0.03 1146

1147

0.02 1148

0.03 1151

0.02 1152

0.02 1153

0.02 1154

0.02 1191

0.01 1192

0.03 1193

0.12 1194

0.06 1195

0.03 1244

0.13

0.14 1245

1246

0.06 1265

0.07 1266/1

0.09

4 आर माईनर 573

0.03 591

0.10 596

0.10 597

0.09

(2)

(1)

0.05

598

0.10

599

613

0.14

0.03

615

0.07

616

0.10

619

620

0.15

621

0.04

623

0.05

0.04

624

0.03

625

626

0.04

641

0.12

642

0.11

0.03

643

0.03

644

5 एल माईनर

0.01

255

256/3

0.04

257

0.02

259

0.02

260

0.04

266

0.14

0.01

267

272

0.10

0.04

273

279

0.01

0.14

280

283

0.06

530

0.04

0.23

531

538

0.01

539

0.03

540

0.10

541

0.06

542

0.06

0.06

543

0.10

548

552

0.10

0.01

568

570

0.02

571

0.04

572

0.11

573

0.08 4230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2) (1)

5 आर माईनर 382

0.06 401

0.02 402

0.05 403

0.02 404

0.03 405

0.08 406

0.09 407

0.04 414

0.12 415

0.05 416

0.06 417

0.03 437

0.24 439

0.05 440

0.03 442

0.02 443

0.05 444

0.07 445

0.15 449

0.05 450

0.10

6 एल माईनर 49

0.06 50

0.03 51

0.03 52

0.03 55

0.13 59

0.08 296

0.13 298

0.06 299

0.01 301/1

0.15 321/1

0.02 322

0.22

0.04 324

0.10 328

329/1

0.02 329/2

0.02 330

0.10 334

0.05 335

0.04 336

0.20 337

0.01 (1)

(2)

0.07

338

339

0.02

504

0.01

505

0.03

0.04

513

0.04

514

515

0.01

516

0.05

0.05

517

518

0.03

0.04

519

520

0.13

522

0.14

0.01

523/1

योग .. 10.36

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात की डी-7 वितरण शाखा 4 आर 5 आर 4 एल , 5 एल , 6 एल माइनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण. -जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 3517 - भू-अर्जन 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर भाग 1 ]

4231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

( ग) ग्राम- मानपुर, दुजर्नपुरा, सिहोद, खेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.110 हे.

खसरा क्रमांक

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पत्ति (3)

ग्राम-मानपुर

383/1/2 पार्ट

0.599

383/2 पार्ट

0.020

389/1 पार्ट

0.350

आम-4, मकान-1 कुआ-1 , आम-2 , नलकूप-1 308/3 पार्ट

0.050

216/6 पार्ट

0.101

198 पार्ट

0.150

बबुल 308/2पार्ट

0.120

308/1 पार्ट

0.120 योग : 1.510

ग्राम-दुर्जनपुरा

196/1/1/1 पार्ट

0.270

196/1/1/3 पार्ट 0.130

196/1/1/6 पार्ट 0.035

19/371 पार्ट

0.610 नलकूप-1 , कुंआ-1 , मुजाल -1 , नीम -1 , मकान-1 , पाईप लाईन.

0.070

19/370/3 पार्ट योग : 1.115

ग्राम-सिहोद

0.040

294/1 झ पार्ट

294/3 पार्ट

0.300

298 पार्ट

0.020

301 पार्ट

0.065

304/1/13

0.040

योग : 0.465

ग्राम-खेड़ी

28 पार्ट

नलकूप, पाईप लाईन

0.020 योग : 0.020 कुल योग : 3.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -लेबड़- मानपुर फोरलेन निर्माण के लिये छुटी हुई भूमि के अर्जन के लिए.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिंदवाड़ा, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 8352- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिंदवाड़ा

(ख ) तहसील- सौसर

( ग) नगर/ग्राम- ग्राम- छत्रापुर, प. ह.नं. - 12/26, ब.नं.- 140 रा.नि. मंडल- सौसर .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.080 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

284/1

0.137

278/2

0.042

278/1

0.044

284/3

0.019

0.048

279

268/1

0.051

268/2

0.045

269/1

0.068

263

0.168

262

0.089

261/1

0.29

249/1

0.042

122/6

0.026

122/5

0.022

122/4

0.029

252

0.038

129/2

0.048

129/1

0.029

131

0.064

135/3

0.080

134/6

0.022

134/1

0.048 4232

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 134/2

0.048

0.038 135/1

136

0.029 138

0.070

0.064 229, 230

226/4

0.054 226/3

0.038 226/2

0.038 226/1

0.054 224

0.051 225

0.128 200/2

0.064 200/1

0.139

0.058 193 , 194, 195/1

0.086 191/1

186

0.064 185

0.080

0.051 179/1 , 183

0.032 179/2, 180

471

0.128 474

0.070

0.032 476/3

476/1

0.064

0.074 295

294/2

0.048

0.091 305/1 , 10

0.080 306/1 , 306/2

318

0.038 323

0.014

0.017 324/1

324/2

0.007 325

0.014 331/2

0.038 331/1

0.040 339/1

0.045 341/1

0.055 374

0.029 373

0.019

0.017 372

227/1

0.024

0.050 214/1

214/5

0.038 210/1

0.034 205/4

0.053

(2)

(1)

0.048

205/3

0.034

393/1

0.017

397/4

0.014

397/2

0.019

397/1 , 397/3

0.048

201/5

0.036

201/1

0.036

201/2

0.029

201/3

201/4

0.017

0.048

203

405

0.120

0.058

411, 412/1

0.017

438/3

438/1

0.024

317

0.022

योग : 4.080

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8353 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिंदवाड़ा भाग 1 ]

4233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(ख) तहसील- सौसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सांवगी प. ह.नं. -12, ब.नं. - 382, रा. नि . मंडल सौसर

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.920 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

48

0.064

47/4

0.026

47/3

0.083

54/1

0.070

54/2

0.045

55/1

0.050

55/2

0.016

57

0.035

60

0.036

61/1

0.064

225/1

0.016

62

0.064

0.109

68/1 , 68/2

69/1

0.061

69/2

0.050

69/3

0.042

181/4

0.070

181/3

0.074

219/2

0.112

221/2

0.032

220/1

0.045

221/1

0.009

223/1

0.035

225/2

0.019

226/4

0.009

226/3

0.009

226/5

0.016

229/1

0.008

229/2

0.008

231/2

0.019

231/1

0.019

228/3

0.013

233/1

0.016

335

0.160

336/8

0.160

336/1

0.192

324/3

0.042

(1)

(2)

326/1

0.051

324/1

0.042

323/1

0.064

322/11

0.198

489

0.080

487/4

0.128

487/2

0.054

0.016

486/1

544

0.038

546/4

0.022

546/2

0.013

546/3

0.022

545/3

0.096

488/1

0.045

488/2

0.035

391/2

0.009

0.080

390/2, 390/4

389/1

0.029

योग : 2.920

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8354- भू-अर्जन-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिंदवाड़ा

(ख ) तहसील- सौसर 4234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-सिंगपुर प. ह.नं. - 30/14 , ब.नं. - 390, रा. नि. मंडल- सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.910 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

19/1

0.098

17

0.039

18

0.022

96/1

0.056

97

0.042

96/2

0.098

79

0.030

81

0.039

83/1

0.024

83/2

0.028

133

0.168

91

0.084

76/3

0.143

82

0.039

योग : 0.910

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8355 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत

[भाग 1 इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिंदवाड़ा

(ख) तहसील- सौसर

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम अंबाखापा प. ह.नं. - 24/11 , ब.नं.- 13, रा. नि. मंडल-सौसर

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 04.998 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

5/2

0.096

5/1

0.115

0.096

8/5

0.120

9/3

12

0.072

11/2

0.096

375

0.072

0.067

374/2

373

0.053

372

0.086

0.076

370/1

370/2

0.057

368/3

0.067

368/5

0.019

353/1

0.053

353/4

0.043

353/3

0.043

0.029

354/4

354/3

0.029

354/1

0.029

0.033

357

358

0.144

338/1

0.100

339

0.115

353/2

0.043

0.048

298/2

0.120

299/2

300

0.168

331/2

0.067

331/1

0.120

415

0.062

416/1

0.081 भाग 1 ]

4235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2) (1)

417

0.168 409

0.057 408/1

0.100 408/2

0.105 368/2

0.024

0.106 60/2

66

0.066 69

0.078 70

0.012 74

0.012 76

0.012 71

0.012 73

0.012 75

0.012 77

0.012 78

0.012 175/2

0.082 174

0.158 184

0.070 183/2

0.081 183/1

0.092 177/1

0.062 177/2

0.070 239

0.082 125/1

0.078 243

0.052 125/2

0.080 124

0.100 245

0.120 246

0.040 247

0.040 248

0.040 249/2

0.056

0.060 252/3

252/2

0.024 251

0.060 59/2

0.092 65/2

0.096 238/1

0.020 238/2

0.018 238/3

0.018

0.036 238/4,5

240/2

0.052

योग : 4.998 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8356 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिंदवाड़ा

(ख ) तहसील- सौसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- पंधराखेडी, प. ह. नं. -12, ब.नं.- 221 रा.नि. मंडल- सौसर

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.710 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.068

106/1

0.032

107/2

107/1

0.032

106/2

0.068

108

0.044

0.024

109

104

0.036

96

0.060

0.060

92/1

92/2

0.084 4236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

0.048 87/1, 88/1

87/3

0.052 83

0.158 59

0.052 58

0.084 57

0.064

0.060 53/6, 55

0.080 54/1 , 54/2 , 54/3 ,

241/2

0.072

0.032 240/1 , 2

239/5

0.032 238

0.024 234

0.064 233

0.032 251

0.010 237

0.020 264

0.218 268/3

0.060 267

0.064 290/1

0.096 291

0.108 292

0.088 285/4

0.036 285/1

0.052 285/3

0.028 285/2

0.084 265

0.096 293

0.060

0.036 110 , 111

0.072 112/1,113/1

0.036 118,119

125

0.135 146/1

0.079 150

0.048 149/1

0.060 159/1

0.072 360/1

0.057 360/2

0.057 377

0.031 378

0.026

0.058 384, 385

0.154 388/2, 408

406/3

0.041 406/1

0.014

[भाग 1 (1)

(2)

401/1

0.017

403/1

0.051

0.075

484

0.017

485/1 , 2

402/1

0.021

483

0.140

0.031

478/4 , 5

477/1

0.048

0.029

85/2

85/1

0.082

207/1

0.034

212/3

0.024

212/2

0.061

202

0.096

194

0.019

193

0.017

192

0.017

191/2

0.017

190

0.015

188

0.036

177

0.158

0.029

298/3

456/1

0.120

0.043

457/1

0.036

457/3 , 457/4

0.034

449/5

449/6

0.036

449/3

0.049

योग : 4.710

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौसर जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. 1685 - भू- अर्जन 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्र. 355/5/कोर्ट/ 11 , दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील - बड़वाह

( ग) ग्राम- बालाबाद

(घ) क्षेत्रफल-2.391 हेक्टर.

खसरा

रकवा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(1)

(2)

95/2

0.311

96/1

0.664

96/2

0.243

98

1.173

कुल योग : 2.391

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 2x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1686 - भू- अर्जन 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रं. 357/ 5/ कोर्ट/ 11 , दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम-डालची

(घ) क्षेत्रफल-94.568 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.712

245/1

245/2

1.833

245/3

1.832

0.882

245/4

245/5

1.832

1.833

245/6

1.619

246/1

246/2

1.853

2.023

246/3

247/1

1.716

1.421

247/2

247/3

1.316

248/1

0.915

248/2

1.595

248/3

0.910

249

0.081

250/1

2.428

250/2

1.902

251

2.104

252/1

2.833

252/2

1.289

252/3

0.809

252/4

2.023

1.822

252/5

252/6

0.810

253/1

0.692

1.145

253/2

253/3

0.453

254/1

0.053

254/2

1.254

254/3

0.129

254/4

1.011 4238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2) (1)

254/5

1.142 254/6

0.093 254/7

0.105 254/8

0.785 254/9

0.129 254/10

0.785 255/3

0.101 293/1

2.676 293/7

0.608 293/8

1.012 294/4

0.162 294/5

0.040 295/1

1.190 295/2

1.179 295/3

1.180 296/1

1.452 296/2

0.765 296/3

1.490 296/4

1.485 296/5

0.765 297

1.489 298/1

1.117 298/2

1.116 299

3.727 300/1

0.388 300/2

2.777 300/3

1.100 300/4

0.368 300/5

0.348 300/6

0.352 300/7

0.724 300/8

0.720 300/9

1.600 301/1

1.224 301/2

1.224 302

1.619 303/1

0.809 303/2

0.809 303/3

0.810 303/4

1.215 303/5

0.404 304/1

2.024 304/2

1.416 304/3

1.416

[भाग 1

(2)

(1)

305

0.308

310

0.465

311

0.809

314

0.465

0.696

315

316

0.327

317

2.428

कुल योग : 94.568

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 2 x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1687- भू-अर्जन 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के पत्र क्रं. 356/5/कोर्ट/ 11 , दिनांक 10 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेंसी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग ) ग्राम- सेल्दा

(घ) क्षेत्रफल-220.231 हेक्टर .

रकबा

खसरा क्रमांक

(हेक्टर में )

(1)

(2)

4/1

1.542

4/2

1.420

5/1

0.809

5/2

0.809

5/3

0.810

6

2.428

0.850

39/1 भाग 1 ]

4239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 39/2

1.699 40

2.023 41

0.805 42

1.274 43

1.092 44

0.915 123/1

0.809 123/2

0.405 123/3

0.688 123/6

0.380 123/7

0.429 123/8

0.753 123/9

0.405 123/10

0.784 123/11

0.809 123/12

0.810 123/13

0.101 123/16

0.101 126/1

1.137 126/2

0.833 126/3

1.429 130

0.162 132/1

0.405 132/2

0.223 133

0.316 138/1

1.214 138/2

1.214 139/1

0.384 139/2

0.461 139/3

0.660 153/1

0.607 153/2

1.376 154/1

0.979 154/4

0.842 154/5

0.141 154/6

0.121

1.242 155/1

155/2

0.985 155/3

0.091 155/4

1.241 155/5

0.162 155/6

0.024 155/7

1.500 155/8

0.303 (1)

(2)

0.303

155/9

1.206

164/5

165/1

2.967

165/2

1.485

2.084

166/1

166/2

1.200

1.200

166/3

167/1

1.825

167/2

1.113

0.405

167/3

167/4

1.112

0.223

168

0.314

169/1

0.809

169/2

169/3

1.123

2.246

169/4

170/1

1.040

170/2

1.181

170/3

1.040

170/4

0.284

170/5

1.182

172/1

2.030

172/2

4.455

0.805

172/3

1.208

172/4

3.390

173/1

173/2

0.920

173/3

3.330

0.166

174

0.089

176

175

0.688

0.809

177/1

177/2

0.899

178

0.870

2.024

179/1

2.023

179/2

1.939

180/1

180/2

0.587

180/3

1.214

180/4

1.620

180/5

0.810

180/6

1.939

180/7

0.810

181/1

0.809 4240

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 181/2

1.740 182/1

0.810

0.405 182/2

182/3

0.607 183/1

2.023 183/2

1.923 183/3

0.773 184

1.295 185

0.542 186

1.619 187/1

3.152 187/2

1.809 187/3

1.214 189

1.052 191/1

0.162 191/2

0.283 191/3

0.485 191/4

0.911 191/5

1.052 192/1

0.804 192/2

0.794 193/1

1.150 193/2

0.809 194/1

2.092 194/2

2.092 195/1

0.302 195/2

1.112 195/3

0.302 195/4

0.303 196/1

0.549 196/2

0.470 198/1

0.458 198/2

0.459 198/3

0.459 201

1.081 203/1

0.135 203/2

0.135 203/3

0.135 204/1

0.405 204/2

2.023 204/3

0.607 204/4

0.506 204/5

0.506 205/1

1.619

[ भाग 1 (1)

(2)

205/2

1.315

205/3

1.315

1.484

206/1

206/2

1.484

206/3

1.484

207

3.507

212

2.100

213/1

0.405

213/2

2.023

213/3

2.023

213/4

3.643

214/3

0.610

214/4

0.610

216

0.560

0.469

224

235/1

1.155

236

2.833

237/1

1.638

237/2

0.332

237/3

0.154

237/5

0.546

239/1

1.415

239/2

0.911

239/3

0.911

240

3.828

241

1.222

242/1

0.712

242/2

0.701

242/3

0.618

242/4

0.634

242/5

0.508

242/6

0.080

243/1

1.307

243/2

0.345

243/3

0.679

243/4

0.502

244/1

6.000

244/2

1.519

244/3

1.519

244/4

0.809

244/5

0.809

244/6

1.667

244/7

1.160

244/8

1.041 भाग 1 ]

4241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

245/1

1.452

245/2

2.412

1.214

245/3

246/1

0.595

246/2

0.080

246/3

0.595

252/1

1.093

252/2

0.791

252/3

0.728

252/4

1.900

253/1

0.810

253/2

1.011

253/3

1.012

253/4

1.020

253/5

0.122

253/6

0.080

259/1

0.825

259/2

0.769

260/1

1.255

260/2

0.566

263/1

1.310

263/2

1.487

264

0.575

कुल योग : 220.231

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-2x660 मेगावाट की वृहत ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 2220- प्र. क्र. - 24- अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-साकल्दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.300 हैक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

63/2

0.032

64/3

0.020

64/255/1/1 क

0.640

62

0.020

64/255/ 1 ख

0.270

64/255/1/2

0.260

1.058

64/255/2

योग कुल रकबा : 2.300

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2226 - प्र. क्र. -अ-82-2011-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर 4242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

( ग ) ग्राम- करोंदिया बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल-7.145 हैक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

295/1/2

0.450

295/1/1

0.426

295/1/1/2

0.550

299

0.140

300

0.056

302/3

0.060

387/1

0.144

350/4

0.130

373/3

0.050

356/2

0.650

350/1/2/2

0.030

351

0.070

356/1

0.670

385/2

0.740

354/1/2

0.080

352

0.170

354/1/1

0.205

357/2

0.025

357/3

0.390

359

0.050

361

1.080

362

0.160

363/2

0.049

371

0.030

385/4

0.635

386

0.015

0.060

387/2

387/3

0.020

388

0.010

योग कुल रकबा : 7.145

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

[भाग 1 धार, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. 2251 - प्र. क्र. - 02- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) का की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- रामाधामा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.946 हैक्टेयर .

खसरा

रकवा

नम्बर

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

44

0.200

0.080

180/1

46/1

0.790

0.370

46/2

0.045

48/1

0.050

48/2

0.015

48/3

216/1

0.115

0.075

50/1

0.210

50/2

0.612

50/3

76

0.560

92/2

0.080

52/1

0.040

52/2

0.155

62/2

0.164

0.202

66

0.260

67/1

0.240

67/2

0.220

67/3

67/4

0.260

0.680

68/1

70/1

0.550

0.270

70/2/1

0.310

73

0.015

75/1/2 भाग 1 ]

4243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(2)

(1)

78

0.600

79/7

0.175

0.060

79/1124

180/2

0.140

180/3/1

0.068

0.110

180/3/2

213/1

0.110

213/4/2

0.020

220/1

0.060

220/2

0.060

220/3

0.055

221/14

0.240

223/1/1

0.115

223/3/2

0.085

223/1/2

0.120

223/3/3

0.080

223/1/4

0.140

223/3/4

0.105

223/1/3

0.125

0.090

223/3/1

223/2

0.650

1127/214

0.170

योग कुल रकबा : 9.946

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2233 - प्र. क्र. - 19- अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-छीतरी

(घ ) क्षेत्रफल-6.038 हैक्टेयर.

रकवा

खसरा

नम्बर

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

32

0.130

33

1.345

34

0.060

0.005

40/1

0.070

165

166/2

0.060

0.104

169/1

0.190

168/1

191/1

0.735

168/2

0.519

169/2

0.120

170

0.050

171

0.130

0.165

174/2

0.325

187/1

0.420

190/1

0.375

190/3

187/2

0.400

0.835

190/2

योग कुल रकबा : 6.038

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उदवहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2239- प्र. क्र. - 20- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) का की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 4244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

( ग) ग्राम- कालीबावड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 7.607 हैक्टेयर.

खसरा

रकवा नम्बर

(हैक्टेयर में) (1)

(2) 10/1

0.025 13/1

0.310 10/2

0.075 13/8

0.370 10/3

0.030 13/9

0.200 14

0.165 20/2

0.270 21/4

0.365 20/1

0.150 21/3

0.390 22

0.090 51

0.205 44/2

0.130

0.040 45/3

0.005 44/13/2

0.150 44/3/1

0.240 44/14

0.230 44/3/2

0.032 44/5

0.095 44/7/1

0.135 45/1/1

0.080 44/6

0.110 44/8

0.020 44/16/2

0.005 44/7/2

0.135

0.020 45/1/2

49/1

0.260 49/2

0.615 88

0.040

[भाग 1 (1)

(2)

89

0.125

0.365

94/2

90

0.790

573/1

0.015

0.340

574

581/1

0.340

581/3

0.590

0.005

582/1/1

0.050

582/1/3

योग कुल रकबा : 7.607

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2245- प्र . क्र. - 20 -अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- प्रतापपुर दाभ्या

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.465 हैक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकवा (हैक्टेयर में )

(1)

(2)

14/1

0.390

14/2

0.090

16/3

0.320

0.290

16/4

17/3

0.090

90/1

0.095 भाग 1 ]

4245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

17/4

0.110

94/9

0.100

17/1

0.085

94/2

0.060

94/5

0.100

95/1

0.280

17/5

0.140

94/7

0.085

17/6

0.164

93/2

0.350

21/1

0.120

21/2

0.620

28

0.410

70/1

0.190

70/3

0.544

66

0.090

0.090

68/1

70/2

0.200

0.030

71/1

0.030

89/1

71/2

0.210

87/1/1

0.380

71/3

0.265

0.151

87/1/2

88

0.126

0.370

93/1

97/1

0.040

168

0.850

योग कुल रकबा : 7.465

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. 5601 - भू-अर्जन-2011 - प्रकरण क्रमांक-6- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- आलोट/ताल

(ग ) ग्राम- खराबड़ी, खेजड़िया- गुजरान, चारखेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.32 हेक्टर.

ग्राम-खराबड़ी

सर्वे क्रमांक

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

12

0.08

0.46

13/1

0.60

13/2

0.03

45

0.45

46

0.04

47

48

0.52

0.20

49/1

0.20

49/2

0.20

49/3

0.19

49/4

0.19

49/5

50/1

0.49

0.49

50/2

51

0.59

52

0.98

53

1.45

56

0.51

0.32

59

0.68

73

1.35

74

0.15

75

0.92

76 4246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 77

0.10 80

0.56 81

0.57 82

0.36 83

0.54 84

1.30 85

0.93 86

0.39 87

0.43 88/1

0.55 88/2

0.28 88/3

0.27

0.84 89, 90

91

0.85 93/1

0.48 93/2

0.50 93/3

0.50 94/1

0.08 94/2

0.29 94/3

0.30 95/1

0.39 95/2

0.40

0.29 96/1

96/2

0.30 97/1

0.19 97/2

0.18 98/1

0.29 98/2

0.29 99/1

0.38 99/2

0.72 100/1

0.36 100/2

0.35 101

0.75 102

0.54 103/1

0.76 103/2

1.92 (1)

(2)

105

0.22

106

0.26

107/1

0.47

107/2

0.11

0.24

109

114

0.24

0.05

118

0.11

120/1

120/2

0.16

0.67

120/3

0.15

120/4

121

0.39

122

0.36

0.30

123/1

0.30

123/2

125

0.60

0.44

126

127

0.19

128

0.11

कुल कीता 78 कुल रकबा 34.69 हेक्टर ग्राम- खेजड़िया गुजरान

49/2

0.10

0.10

49/3

0.03

79

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.23 हेक्टर ग्राम-चारखेड़ी

0.04

7

8/1

0.11

8/2

0.13

15/1

0.05

0.08

16/1/2

16/2

0.11

0.07

18

0.18

19 भाग 1 ]

4247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

20/1

0.04

20/2

0.14

20/3

0.14

0.10

21/1

21/2

0.22

21/3

0.22

23

0.16

25

0.48

43

0.23

44

0.18

45

0.56

46

0.41

47

0.66

48/1

0.31

48/2

0.10

49/1

0.15

0.15

49/2

50

1.41

51

0.63

52

0.20

55

0.10

56

0.18

58

0.17

59

0.72

60

0.06

63

0.62

64

0.83

108

0.08

109

0.34

110

0.04

कुल कीता 38 कुल रकबा 10.40 हेक्टर दोनों ग्रामों का कुल कीता 119 कुल रकबा 45.32 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 690 - भू- अर्जन - 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- मुरैठा कोठार

(घ ) क्षेत्रफल-0.122 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

236/2

0.053

236/3

0.028

0.041

237

0.122

कृषकों की भूमि का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-नैया नाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे एवं बॉध का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

4248

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. सी- 9474-दो- 14-1-2011.- श्रीमती मीना अल्बर्ट, सहायक ग्रेड- एक, की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800 + ग्रेड पे रुपये 4200 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है , यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करती हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक, जो भी पूर्व में हो, तक विचार नहीं किया जावेगा. यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 नवम्बर, 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगी कि वे पदोन्नति स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. C-9574- दो - 3-156-2009.- श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-3- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 9596-दो-2-54-2011.- श्रीमती गिरीबाला सिंह , रजिस्ट्रार (जे -1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-3-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 9598-दो- 3-155-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , रजिस्ट्रार ( व्ही.एल. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर , 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2011

क्र. B - 2728-दो-2-27-2011.- श्री जे.पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- सी-8795 , दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक, आठ दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. B - 2730-दो- 2-19-2008 .- श्री एन .के . शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 13 से 22 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 23 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन.के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

भाग 1 ]

क्र. B - 2732-दो- 2-14-2005.- श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 2734- दो- 2-32-2011 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 3 से 30 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके अट्ठाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 9429-दो- 2-20-2006.- श्री के. एस. ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-3- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 9431- दो - 2-50-2009.- श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर, 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

4249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. C- 9433-दो- 2-61-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-3 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर , 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9435- दो-3-61-2006.- श्री ओ . पी. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर , 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 9437-दो - 103-50-2006 .- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर , 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9439-दो - 2-55-2009.- श्रीमती शिप्रा शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर , 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. C- 9576- दो- 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 24 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2011 के एवं दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

4250

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 9578- दो - 2-22-2008 .- श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-9580-दो- 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. C- 9582-दो- 2-20-2006.- श्री कमल सिंह ठाकुर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 29 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 9584-दो- 2-38-2011 .- श्री व्ही. के. जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 10 से 13 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. C-9625- दो- 3-10-2006 .- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -9627- दो-2-16-2002.- श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 29 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 4706-दो- 2-39-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 22 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 4708-दो- 2-11-2011.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 7 से 15 अक्टूबर

4251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 6 अक्टूबर 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. E-4704-दो- 2-26-2011 .- श्री वेद प्रकाश , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 8 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.

4252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 1486 - गोपनीय - 2011- दो - 3-1-2011 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से कहां को

(1)

(2)

(3)

(4)

1

ग्वालियर इन्दौर श्रीमती नीलम शुक्ला

2 श्री शिवलाल केवट

डिण्डौरी बैढ़न 3 श्रीमती रश्मि बाल्टर

डिण्डौरी

इन्दौर 4

निवास

श्री महेन्द्र सिंह ताराम

नौगांव 5 श्री इरशाद अहमद

ग्वालियर

रामपुर - बधेलान पदस्थापना के जिले का नाम

(5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

इन्दौर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न

डिण्डौरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डला

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर.

क्र. 1487-गोपनीय- 2011 - दो - 3-1-2011 ( भाग - दो ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से

कहां को

(1)

(2)

(3)

(4) 1 श्री मुकेश सिंह चौहान

जबलपुर

जबलपुर

2

खण्डवा श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(6)

जबलपुर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सतना

रामपुर- बधेलान

टिप्पणी :-

(1)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नियमित न्यायालय में श्री इरशाद अहमद के स्थान पर .

श्रीमती नीलम शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर (2) श्रीमती रश्मि बाल्टर, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , इन्दौर

(3) श्री महेन्द्र सिंह ताराम , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नौगांव, जिला छतरपुर

(4) श्री इरशाद अहमद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रामपुर - बधेलान , जिला सतना

के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त " स्वयं के व्यय पर " किये गये हैं. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि वे " स्वयं के व्यय पर " किये गये स्थानांतरण से सहमत नहीं हैं , तो वे अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पदभार न सौंपे तथा स्थानांतरण आदेश प्राप्ति के 3 दिन के अंदर, फैक्स द्वारा , पृथक् से अभ्यावेदन इस रजिस्ट्री को प्रेषित करें , जिससे उनका स्थानांतरण निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सके.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-12-02.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-12-02.48.Ordinary.