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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 49 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011- अग्रहायण 18 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-484- आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र . वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग को दिनांक 19 से 27 दिसम्बर 2011 तक, 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश अवधि में श्री पुखराज मारू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी
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आदेश तक, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री प्रभाकर बंसोड द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पुखराज मारू, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(5) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-684 - आयएएस लीव एक- 5.- श्री अमित राठौर, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-613 - आयएएस लीव - 5- एक- श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 5 से 18 नवम्बर 2011 तक चौदह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 21 से 28 नवम्बर 2011 तक आठ दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. 4619-228-2011-5- एक. श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग के अस्वस्थ होने के कारण लघुकृत अवकाश पर रहने की सूचना दी हैं. श्री प्रभाकर बंसोड की लघुकृत अवकाश अवधि में श्री अशोक दास , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-561 - आयएएस- लीव- एक- 5- श्री टी . धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 4 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्री प्रदीप खरे , आयएएस. कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री टी . धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे , कमिश्नर , रीवा संभाग , रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री टी . धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी . धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-97- आयएएस लीव एक-5.- श्रीमती रंजना चौधरी , आयएएस. , अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल , भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक चौवालीस दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्रीमती रंजना चौधरी की अवकाश अवधि में श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रंजना चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती रंजना चौधरी द्वारा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रंजना चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना चौधरी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-393 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग विकास निगम, म. प्र. ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमि. (ट्रायफेक ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-667 - आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-476- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012 तक पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 जनवरी 2012 एवं 21 , 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-486 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस . , वि. क. अ. सह-आयुक्त, उद्योग , म. प्र. , प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम , प्रबंध संचालक , म. प्र. राज्य वस्त्र निगम , प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.
( 2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. के. दास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य औद्योगिक विकास निगम , प्रबंध संचालक, म. प्र. ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, वि.क. अ. सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य वस्त्र निगम तथा म. प्र. लघु उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.- सह- आयुक्त, उद्योग , म . प्र. , प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क. अ. सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दास वि.क. अ.- सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म . प्र . राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-483 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2011 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[भाग 1 ( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-808 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-795 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री आर. बी. प्रजापति, अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है .
भाग 1 ]
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर , जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-743 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस . , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-817 - आयएएस- लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
( 2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर , जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे , कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-634 - आयएएस - लीव- एक- 5-( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. एफ- ए- 5-29-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय 4258
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ. अवकाश अवधि
अभियुक्ति क्र.
अवकाश का प्रकार
कुल दिन
(2)
(1)
(3) (4)
(5) 1 दिनांक
कम्युटेड
5 दिन
अवकाश
26-8-2011 से 30-8-2011 तक.
पूर्ण वेतन
तथा भत्तों
सहित.
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31-8-2011 से 1-9-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011
क्र. ई - 5-689 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस . , मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-785- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रबंध संचालक, म. प्र. कृषि विपणन बोर्ड- सह - संचालक, मंडी म. प्र. सह- अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 17 से 21 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- संचालक, मंडी म. प्र. सह- अपर सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1 क्र. ई- 5-862 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2011 से 7 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-817 - आयएएस लीव- 5 - एक.- श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला छतरपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई- 5-753 - आयएएस- लीव- 5 - एक- ( 1 ) डॉ. ई. रमेश कुमार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सागर को अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 1 से 4 अक्टूबर 2011 तक चार दिन- अर्जित अवकाश.
2. दिनांक 5 से 15 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन- लघुकृत अवकाश.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. ई . रमेश कुमार, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाश काल में डॉ. ई. रमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ई . रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-409 - आयएएस - लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित भाग 1 ]
4259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 25 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-370 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 5 जनवरी 2012 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-484- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव . मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाश काल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-523 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 11 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 एवं 12 , 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-410- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस. , संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाश काल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-570 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 25 जुलाई 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश काल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, अवर सचिव ( कार्मिक) .
गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2011
क्र. एफ- 03-61-2011 - दो -ए(3 ) .- राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टर , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू- अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य 4260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति विभाग के जिला संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर सागर संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री नन्द कुमारम् ( सश्रेय )
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 2 श्री दिनेश तिवारी
3 श्री मंगलदास चक्रवर्ती
राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग
4 श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी 5 श्री अशोक कुमार सक्सेना सहा. अधी. भू- अभिलेख 6 श्रीमती मनीषा मिश्रा
राजस्व निरीक्षक 7 श्री शिव नन्दन सिंह कुशवाह राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 8 श्री संजीव कुमार तिवारी
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 9 श्री सकरीया भिड़े
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 10 श्री मनोहर कुल्हारे
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री शैलेन्द्र सिंह ( सश्रेय )
उप जिलाध्यक्ष 12 कु. रितु चौहान
डिप्टी कलेक्टर 13 श्री राजेश राठौड़
डिप्टी कलेक्टर 14 श्री बृजेश सक्सेना
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर 16 सुश्री तृप्ती श्रीवास्तव ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर 17 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल
डिप्टी कलेक्टर 18 कु. टीना यादव
19 श्री अभिजीत अग्रवाल ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 20 श्री अनुराग चौधरी ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर 21 श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय )
(1)
(2)
(3) 22 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 23 श्री आशीष सिंह ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 24 श्री भास्कर लाक्षाकार ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 25 श्री कर्मवीर शर्मा ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 26 श्री तरूण राठी ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 27 श्री कोशलेन्द्र विक्रम सिंह सहायक कलेक्टर 28 श्री ओम प्रकाश सनोडियां डिप्टी कलेक्टर 29 सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 30 कु. शिल्पा ( सश्रेय )
31 श्री विवेक कुमार पाण्डेय जिला संयोजक आ.ज.क.
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम
निम्नस्तर
सागर संभाग
1
राजस्व निरीक्षक श्री मनीराम गौड़
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 2 श्री दिनेश कुमार पनिका
राजस्व निरीक्षक 3 श्री शिव शंकर मिश्र
4 श्री कन्हैयालाल तेकाम राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 5 श्री त्रिलोक सिंह पुसाम
राजस्व निरीक्षक 6 श्री श्यामलाल मोंगरे
7 श्री मानसिंह मेंमार
सहा. अधि. भू- अभिलेख 8 श्री के. एम. चौधरी अधीक्षक
9 श्री बैसाखू राम प्रजापति राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 10 दिलीप श्रीवास्तव
ग्वालियर संभाग
सहा. अधि. भू-अभिलेख 11 श्री सूबालाल राजपूत
12 श्री विनोद कुमार चौरसिया राजस्व निरीक्षक 13 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार राजस्व निरीक्षक 14 श्री दृगपाल सिंह बैस राजस्व निरीक्षक 15 श्री महेश कुमार सोलंकी राजस्व निरीक्षक 16 श्रीमती सुनीता देहलवार राजस्व निरीक्षक 17 श्रीमती सरिता भदौरिया राजस्व निरीक्षक 18 श्री जगदीश प्रसाद धागोरियां राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 19 श्री राजेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक 20 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ भाग 1 ]
4261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
(3) श्री अजय शंकर शर्मा
21
राजस्व निरीक्षक 22 श्री महेन्द्र सिंह यादव
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 23 श्री रामनिवास शर्मा
राजस्व निरीक्षक 24 श्री चन्द्रमोहन शर्मा
राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 26 श्री अशोक सिंह तोमर
27 श्री प्रमोद सिंह तोमर
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 28 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 29 श्री मुन्नालाल गौड़
राजस्व निरीक्षक 30 श्री राकेश कुमार ढोडी
राजस्व निरीक्षक 31 श्रीमती नीरज मिश्र
कार्या . अधीक्षक 32 श्री इलखुराम भगत
राजस्व निरीक्षक 33 श्री नरेन्द्र कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक 34 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल
राजस्व निरीक्षक 35 श्री धीरज सिंह परिहार
राजस्व निरीक्षक 36 श्री उत्तम कुमार शर्मा
37 श्री श्रीराम गोयल
सहा. अधि. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 38 श्री मुकेश कुमार दुबे
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 39 श्री मुंशीराम कुमरे
40 श्री बसंतराम बरखानियां राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 41 श्री रजान सस्तियां
42 श्री छगनलाल नागराज
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 43 श्री चन्द्रपाल पाल
44 श्री उदयवीर सिंह भावर राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 45 श्री योगेन्द्र राजवैध
46 श्री देवराम निहरता
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 47 श्री धुलियां पालियां
राजस्व निरीक्षक 48 श्री मुन्नालाल बास्कले
49 श्री रणजीत सिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 50 श्री इगुसिंह गणावर
राजस्व निरीक्षक 51 श्री खूनी कुमार पंडोले
52 श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा
राजस्व निरीक्षक 53 श्री कन्छेदीलाल जैन
राजस्व निरीक्षक 54 श्री भगवान दास तमखानियां राजस्व निरीक्षक 55 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिटोके राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 56 श्री सुनील कुमार बागुल
57 श्री संतोष पाटील
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 58 श्री संतोष कुमार शौनकिया
(1)
(2)
(3) श्री लखन लाल सोनी
राजस्व निरीक्षक 59
राजस्व निरीक्षक श्री मदनलाल टंगारे
60
श्री त्रिलोक चन्द नागोत्रा राजस्व निरीक्षक 61
राजस्व निरीक्षक 62 श्री वरून कुमार उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक श्री योगेश मलतारे
63
राजस्व निरीक्षक 64 श्री रजनीश उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 65 श्री संतोष कुमार कुशवाह
राजस्व निरीक्षक 66 श्री रामलाल खेड़ेकर
श्री भागीरथ चौहान
राजस्व निरीक्षक 67
राजस्व निरीक्षक श्री कमलराय सुनहरे
68
राजस्व निरीक्षक 69 श्री मनोज कुमार राय
श्री सुरेश चन्द्र जैन
सहा.अधि.भू- अभिलेख 70
राजस्व निरीक्षक 71 मो . फिरोज खान
राजस्व निरीक्षक 72 श्री राकेश पगारे
राजस्व निरीक्षक 73 श्री सुखराम गोलकर
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 74 श्री विनोद पटेल
राजस्व निरीक्षक 75 श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा
राजस्व निरीक्षक 76 श्री दयाराम निगम
राजस्व निरीक्षक श्री गोवर्धन लाल राजोरिया
77
अधिक्षक भू- अभिलेख 78 श्री मुन्नूसिंह बारस्कर
राजस्व निरीक्षक 79 श्री रघुनाथ मचार
राजस्व निरीक्षक श्री रतन लाल डामोर
80
श्री मांगीलाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 81
राजस्व निरीक्षक 82 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
राजस्व निरीक्षक 83 श्री प्रदीप कुमार गुप्ता
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 84 श्री राजेश कुमार धाड़से
डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य
85
डिप्टी कलेक्टर श्री अंकुर मेश्राम
86
राजस्व निरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह मीना
87
राजस्व निरीक्षक श्री राजू लोखण्डे
88
राजस्व निरीक्षक श्री श्याम सिंह तारे
89
श्री भैयालाल भील
राजस्व निरीक्षक 90
राजस्व निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार बालापुरे
91
कार्यालय अधीक्षक 92 श्री एन.एस. सिद्धीकी
राजस्व निरीक्षक 93 श्री राजेश राम
राजस्व निरीक्षक 94 श्री राकेश पिप्पल
सहा. अधि. भू- अभिलेख 95 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव 4262
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 96 श्री रामराज चौधरी
राजस्व निरीक्षक 97 श्री रधवा कोल
राजस्व निरीक्षक 98 श्री सुन्दर लाल दुबे
राजस्वनिरीक्षक 99 श्री गोपीचन्द पवार
राजस्व निरीक्षक 100 श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 101 श्री सुरेश उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 102 श्री राजकुमार खरे
राजस्व निरीक्षक 103 श्री धमेन्द्र साहू
104 श्री रामसेवक कौल
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक श्री बृजबिहारी दुबे
105
राजस्व निरीक्षक 106 श्री जयसिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 107 श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़
108 श्री बी. के. सिंह मार्को राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 109 श्री हेमन्त कुमार अवधिया
110 श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 111 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन
राजस्व निरीक्षक 112 श्री राजेश कुमार पटवा
113 श्री भरत सिंह राय
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 114 श्री चरण सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 115 श्री रतन शाह उइके
116 श्री नरेन्द्र गनवीर
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 117 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 118 श्री उमेश सिंह कुशवाहा
राजस्व निरीक्षक 119 श्री अजय श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 120 श्री रमेश प्रसाद साहू
राजस्व निरीक्षक 121 श्री भागसिंह धुर्वे
क्र. एफ - 03-63-2011 - दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रश्नपत्र द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
1
जिला पंजीयक श्री रजनेश कुमार सोलंकी
जिला पंजीयक 2 श्री दिनेश कुमार गौतम
(3) (1)
(2)
जिला पंजीयक डॉ. पवन कुमार अहिरवार
3
जिला पंजीयक 4 कुमारी निधि जैन
कुमारी सपना स्मृति खेमरिया जिला पंजीयक 5
जिला पंजीयक 6 डॉ. मंजुलता पटेल
जिला पंजीयक कुमारी विभा मरकाम
7
जिला पंजीयक 8 श्री स्वप्नेश शर्मा
जिला पंजीयक 9 श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी
जिला पंजीयक 10 डॉ. अमरेश नायडू
जिला पंजीयक 11 श्री विवेक कुमार दुबे
निम्नस्तर भोपाल संभाग
जिला पंजीयक 1 सुश्री क्षिप्रा सेन
क्र. एफ- 03-66-2011 - दो- ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रश्नपत्र प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -- परीक्षार्थी का नाम (2)
अनु. (1)
पदनाम (3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
जिला पंजीयक 1 श्री रजनेश कुमार सोलंकी
जिला पंजीयक 2 श्री दिनेश कुमार गौतम
जिला पंजीयक 3 डॉ. पवन कुमार अहिरवार
जिला पंजीयक 4 कुमारी निधि जैन
कुमारी सपना स्मृति खेमरिया जिला पंजीयक 5
जिला पंजीयक 6 डॉ. मंजुलता पटेल
जिला पंजीयक कुमारी विभा मरकाम
7
जिला पंजीयक 8 श्री स्वप्नेश शर्मा
9
जिला पंजीयक श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी
जिला पंजीयक 10 डॉ. अमरेश नायडू
जिला पंजीयक 11 सुश्री क्षिप्रा सेन
जिला पंजीयक 12 श्री विवेक कुमार दुबे
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2011
क्र. एफ- 03-72-2011 - दो-ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों भाग 1 ]
4263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्न सम्मिलित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
1 श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव
कराधान सहायक
इन्दौर संभाग
2
वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री युवराज पाटीदार
जबलपुर संभाग
2
वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीमती रक्षा दुबे ( चौबे )
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री रिधेश्वर कालभोर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री उमेश कुमार राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री चिन्धु उइके
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 कु. पुनम धुर्वे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्रीमती माया वानखड़े
6 श्री नवीन भारद्वाज
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री निर्मल कुमार परिहार
सहा. वा. कर अधिकारी 8 कु. सरिता भगत
ग्वालियर संभाग
9 श्री पारूल अग्रवाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री राहुल भटनागर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 कु. दीपा नरवरियां
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 कु. स्वाति जैन
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री गुरमीत सिंह वाधवा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री हेमंत सूर्यवंशी
15 श्री अरूण प्रताप सिंह भदौरिया कराधान सहायक 16 श्री सतेन्द्र चौरसिया
वाणिज्यिक कर अधिकारी 17 श्री आशीष चौधराना
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
इन्दौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 18 कु. सपना पगारे
वाणिज्यिक कर अधिकारी 19 श्री सुनिल बांगर
20 श्रीमती संध्या सिलावट वाणिज्यिक कर अधिकारी
(3) (2)
(1)
21 श्री विनय रावत
सहा. वा. कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री दिलीप सिंह कन्डारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री समर सिंह चौहान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री रवीश सिंह भदौरिया
25 श्री जीवन सिंह बैस
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री सीताराम आर्य
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री राघवेन्द्र जायसवाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री नवीन दुबे
29 श्री संतोष कतरौलिया वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री अमित कुमार व्यास
31 डॉ. प्रियतमा सोनी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री राजमणि सिंह
कराधान सहायक
सहा. वा. कर अधिकारी 33 श्री पप्पू सिंह मईड़ा
34 श्री हेमंत शर्मा
कराधान सहायक
कराधान सहायक 35 डॉ. योगेश दायमा
कराधान सहायक 36 श्री अजय शर्मा
37 श्री विकास चव्हाण
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 38 श्री नितिन कुमार जैन
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री रमेश चन्द्र अटोरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 40 कु. राखी सोलंकी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 42 कु. पूनम श्रीवास्तव
सागर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 43 श्री कल्याण सिंह यादव
कराधान सहायक 44 श्री संतोष कुमार खरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 45 श्री बालमुकुन्द चढ़ार
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्री उमेश कुमार कोरी
सहा. वा. कर अधिकारी 47 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 श्री अजीत सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 49 श्री आर. बी. सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 50 श्री आशीष श्रीवास्तव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 51 श्री विजय कुमार पाण्डेय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 52 श्री अनिल कुमार जैन
53 श्री जॉनी जैकब
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री गणेश प्रसाद तिवारी कराधान सहायक 54
55 श्री राजेश नायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 56 श्रीमती प्रतिमा सोनकेशरियां
कराधान सहायक 57 श्री अनिल कुमार जैन 4264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. एफ- 03-75-2011- दो- ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र द्वितीय - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3) होशंगाबाद संभाग
1 श्री नरसिंह बघेल
सहायक वन संरक्षक
सहायक वन संरक्षक 2 श्री राकेश कुमार भट्ट
3 श्री जे . पी. शर्मा
सहायक वन संरक्षक
ग्वालियर संभाग
4 श्री राजीव कौशल
वन क्षेत्रपाल
सहायक वन संरक्षक 5 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा
6 श्री आनन्द सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल
सहायक वन संरक्षक 7 श्री बी. पी. उपाध्याय
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 8 श्री आर. एन. द्विवेदी
वन क्षेत्रपाल 9 श्री जगदीश प्रसाद राव
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 10 श्री भीमा मण्डलोई
11 श्री बी. पी . पटेल
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 12 श्री सभाराज सिंह परिहार
वन क्षेत्रपाल
13 श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा
सहायक वन संरक्षक 14 श्री ओ . पी. शर्मा
15 श्री मन्ना अजनार
सहायक वन संरक्षक
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 16 श्री सुनील कुमार भारद्वाज
17 श्री राजीव श्रीवास्तव
वन क्षेत्रपाल
18 श्री महेश चन्द्र वर्मा
सहायक वन संरक्षक
वन क्षेत्रपाल
19 श्री सुधीर कुमार पाठक
सहायक वन संरक्षक 20 श्री पी . डी. छोड़के
वन क्षेत्रपाल
21 श्री विजेन्द्र सिंह यादव
वन क्षेत्रपाल
22 श्री विनोद वर्मा
सहायक वन संरक्षक 23 श्री एच. पी. सिंह
24 श्री केशव नारायण सक्सेना सहायक वन संरक्षक 25 श्री मनोज कुमार सिंह भदौरिया वन क्षेत्रपाल
(2)
(1)
(3)
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 26 श्री पी. पी . एस. परिहार
27 श्री चित्रसेन वर्मा
सहायक वन संरक्षक
वन क्षेत्रपाल 28 श्री अजय पटैरियां
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 29 श्री चन्द्रभूषण गुप्ता
सहायक वन संरक्षक 30 श्री श्रवण कुमार पाण्डेय
सहायक वन संरक्षक 31 श्री एस. एल . सोनवे
वन क्षेत्रपाल 32 श्री अरूण प्रताप सिंह
वन क्षेत्रपाल 33 श्री हरीश कुमार सोनी
सहायक वन संरक्षक 34 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
वन मण्डलाधिकारी 35 श्रीमती राखी नंदा
सहायक वन संरक्षक 36 श्री एम. पी. ताम्रकर
सहायक वन संरक्षक 37 श्री एस. सी. खेर
वन क्षेत्रपाल 38 श्री तेजमान पाण्डेय
सहायक वन संरक्षक 39 विजय सिंह कुशरे
सहायक वन संरक्षक 40 श्री एम. बी. एस. चौहान
सहायक वन संरक्षक 41 श्री योगेश झारियां
वन क्षेत्रपाल 42 श्री विनय कुमार पाण्डेय
उज्जैन संभाग
वन क्षेत्रपाल 43 श्री शंकर लाल यादव
सहायक वन संरक्षक 44 श्री जमना लाल कोलार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , उपसचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011
क्र. एफ-12-23-2011 - सात -2ए यतः राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 273-74, दिनांक 18 अप्रैल 2007 के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ग्राम करेली प . ह. नं. 17 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर की निजी भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 4.724 हे. मुख्य नहर निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
2. और, यतः , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि में से खसरा क्रमांक 169/6 कुल अर्जित रकबा 0.308 हेक्टेयर भाग 1 ]
4265
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
में से 0.258 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है .
3. और, यतः , भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है , और ना ही भूमिस्वामी भू-अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे
4. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा उपरिवर्णित खसरा क्रमांक 169/6 रकबा 0.308 में से 0.258 हेक्टेयर के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011
क्र. एफ- 7-18-07- बत्तीस -1 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई है .
2. राज्य शासन एतद्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से छः माह के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2012 तक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011
क्र. एफ- 3-75-2011- बत्तीस- शुद्धि- पत्र . विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत नागदा विकास योजना हेतु समिति का पुनर्गठन किया गया है . उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश सरल क्रमांक ( ङ) पर ' अध्यक्ष जनपद पंचायत, सोहागपुर ' टंकित हो गया है . कृपया त्रुटि सुधार उपरांत ' अध्यक्ष जनपद पंचायत सोहागपुर ' के स्थान पर ' अध्यक्ष जनपद पंचायत खाचरौद ' पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. एफ- 7-107-2004- बत्तीस.- राज्य शासन द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार नामनिर्देशन किये जाते हैं :-
(अ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ख ) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य : - ( 1 ) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग (2 ) प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग (3 ) संचालक , औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें (4 ) मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
(5) आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म. प्र.
( ब ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ग ) के अधीन स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य: - ( 1 ) श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर, नगरपालिक निगम , भोपाल ( 2 ) श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम , जबलपुर (3) श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन (4) डॉ. अनिल तिवारी , अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौंथर, जिला रीवा.
(5 ) श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह , अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, छतरपुर.
(स ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( घ ) के अधीन कृषि, मछली पालन या उद्योग की श्रेणी से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अशासकीय सदस्य : -
( 1 ) श्री हरभजन शिवहरें, ई -8 / 21 , भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
(2 ) श्री अभय दारे, ( बी. ई. सिविल ) , 45 द्वारिका विहार कॉलोनी , तिली वार्ड , सागर.
( 3 ) श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 , जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला विदिशा.
4266
( द ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ङ) के अधीन राज्य शासन के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य : -
( 1 ) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल.
(2) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , उपसचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजागार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 13-1-03-अ- ग्यारह.- राज्य शासन एतद्वारा " ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996 " की धारा-3 की उपधारा (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री अनुराग बंसल , निवासी ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष नामांकित करता है .
क्र. एफ. 13-11-10-अ- ग्यारह. बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. / 4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 25 सितम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक छः माह के लिये छूट देता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्तअधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रफीक खान , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. एफ 1 (ए) 269-86- ब- 2- दो. श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु.मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - V Mid Career Training Programme में दिनांक 14 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 5 से 10 दिसम्बर 2011 तक यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: - 1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर, श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
4267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011
क्र. एफ 46-2-2011- बीस -3 .- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक के लिये विहित , विशिष्ट हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सत्र 2011-12 में भगवत् गीता में बताए गए प्रसंगों पर आधारित , एक - एक अध्याय जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करता है.
यह आदेश इस विषय पर आगामी आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा.
No. F. 46-02-2011 - XX -3.-State Government hereby, In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathamik , Middle School Tatha Madhyamik Shiksha ( Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha) Adhiniyam , 1973 ( No. 13 of 1973) , permits to add one chapter each based on incidents enumberated in Bhagwat Geeta in the Text book of special Hindi prescribed to class I to VIII for the academic session 2011-12 .
This order shall be effective till the further orders in this regard .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती , उपसचिव.
परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2011
एफ 22-20-11- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मंजिली गाड़ी अनुज्ञा- पत्र के अन्तर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनन्यतः चलाए जा रहे समस्त लोक सेवा यानों को, इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से उस सीमा तक कर के भुगतान से आंशिक छूट प्रदान करती है जिससे कि ऐसे यानों पर कर की दर, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद ( ग ) में विनिर्दिष्ट दर पर देय हो जाए : -
मार्ग
1. इन्दौर- मिसरोल
2. इन्दौर-सांवेर
3. इन्दौर-मानपुर
No. F. 22-20-2011 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 ( No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby partially exempts all public service vehicles covered under stage carriage permit and plying solely on the routes specified below , from the payment of tax to the extent that the tax on such vehicles shall be payable at the rate specified in sub - item ( c) of item IV of first Schedule of the said act with effect from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette "
ROUTE
1. Indore Misrole
2. Indore - Sanwer
3. Indore Manpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2011
क्र. एफ.9-3-2005- ब- सोलह- संशोधन.- इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 5 नवम्बर 2011 की कंडिका दो की पंक्ति क्रमांक 3 में अंकित " छह मास " के स्थान पर " एक मास " स्थापित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.
4268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011
फा. क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) 4034-2011 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 ( ई) -83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्रमांक
विशेष न्यायालय का नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
" 15 .
भोपाल
श्री संजीव कालगांवकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1 . ".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय क्रमांक-1
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( one ) 4034-2011 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B - 1 , dated 16th September, 2010 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial number 15 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE
S. No. Name of The Civil District
Name of the Judge of the Special Court
Name of Special Court
(4)
(1)
(2)
(3)
"15 .
Bhopal
Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 .
Shri Sanjeev Kalgaonkar , Additional Sessions Judge , Special Court No. 1. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
4269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011
क्र. 3 - खाद्य- 2-35-2011.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 ( 2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 3 की उपधारा ( यख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करते हैं .
S. No. 3 - Food- 2-35-2011 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( zb ) of Section 3 of the Food Safety and Standards Act , 2006 the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby notify the Whole of the State of Madhya Pradesh to be the Local area for the purpose of the above Act .
अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.
कार्यालय, कलेक्टर ( श्रम विभाग ) जिला झाबुआ
मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 18 नवम्बर 2011
क्र. 82-2011 - भू- अभि. ब. श्र.- 99- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 ( क्र. 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमती जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ के लिये " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का गठन करती हूं:-
जिला झाबुआ
धारा 13 की उपधारा " 2" " क " के अधीन
अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी , झाबुआ
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ख " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा.वर्ग के तीन सदस्य
( 1 ) श्री जेवियर मेड़ा, विधायक क्षेत्र, झाबुआ ( अ.ज.जा. ) (2) श्री वालसिंह मेड़ा, विधायक क्षेत्र, पेटलावद ( अ.ज.जा. ) (3 ) श्री वीरसिंह भूरिया , विधायक क्षेत्र, थांदला ( अ.ज.जा. ) धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " ग" के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य
-सदस्य 1. श्री शरद शुक्ला अभिभाषक झाबुआ
-सदस्य 2. श्री प्रदीप रूनवाल सामाजिक कार्यकर्ता झाबुआ.
धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " घ " के अधीन
-सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ (म. प्र. )
-सदस्य 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ ( म. प्र. )
3. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ ( म. प्र. ) -सदस्य धारा 13 की उपधारा ( 2 ) खण्ड " ड " के अधीन 1. प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ, जिला झाबुआ ( म . प्र. ) -सदस्य
जयश्री कियावत, कलेक्टर, भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश आदेश
क्र. एफ. 67-186-10- तीन- 1983- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , 4270
दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री इन्द्रा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था. निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री इन्द्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री इन्द्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री इन्द्रा को नोटिस दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री इन्द्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011 आदेश
क्र. एफ. 67-186-10- तीन - 1984- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री शहनाज सिद्दकी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/ भाग 1 ]
4271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
स्था.निर्वा . / 10 , दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शहनाज सिद्दकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शहनाज सिद्दकी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री शहनाज सिद्दकी को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शहनाज सिद्दकी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-186-10- तीन- 1985- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था. निर्वा. / 10, दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था.
4272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं . न्यायोचित कारण नहीं है.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सुशीला सोनकिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था.निर्वा. / 10 , दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुशीला सोनकिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011
आदेश
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुशीला सोनकिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-186-10-तीन- 1986- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया
सुश्री सुशीला सोनकिया को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा भाग 1 ]
दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुशीला सोनकिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-278-10- तीन- 1988- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ",
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री विद्याधर कुशवाहा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई , 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321/ स्था. निर्वा. / 2010 , दिनांक 18 अक्टूबर , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विद्याधर कुशवाहा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विद्याधर कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री विद्याधर कुशवाहा को नोटिस दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 15 जनवरी, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी श्री विद्याधर कुशवाहा द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त , 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में 4274
कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विद्याधर कुशवाहा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-278-10-तीन- 1989- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321 / स्था. निर्वा. / 2010 , दिनांक 18 अक्टूबर , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को नोटिस दिनांक 6 जनवरी , 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 21 जनवरी , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई , 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को इस प्रकार भाग 1 ]
चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
( सुभाष जैन )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. 67-278-10-तीन-1990- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321 / स्था. निर्वा . /2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
4275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी , 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को नोटिस दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 21 जनवरी , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जबाव , लिखित अभ्यावेदन मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
4276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 14 नवम्बर 2011
क्र. 5453 - भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(4)
(3)
रतलाम
जावरा 1. डेहरी
1.245 1.144
2. जोगी पिपल्या कुल रकबा : 2.389 (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.
पेलादड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रतलाम, दिनांक 24 नवम्बर 2011
क्र. 5738 - भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
1. घोड़ादेह
2. सरवन
3. नेगड़ापाड़ा
0.50 1.36 0.57 0.34
4. श्यामपुरा
कुल रकबा : 2.77
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम.
चावलाखेड़ी तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. 4180- भू-अर्जन- 2011 - राजस्व पत्रक क्र.अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) पेटलावद
झाबुआ
जुनाखेड़ा
0.21 योग : 0.21
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पनास तालाब नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 , झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 18 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 10- अ- 82-2010-11-505.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा ( हे. में )
(1) (2) (3)
(4) गुना
बिरयाई
कुंभराज
289 290/2
0.481 1.000
291/1
0.941
291/2
0.160
291/3
0.720
379/1
0.430
0.574
379/2
381/1
0.121
381/2
1.000
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बिरयाई सिंचाई तालाब/ नहर निर्माण योजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़.
4278
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
[भाग 1 (1) (2) (3)
(6)
(4)
(5)
381/3
1.000
383
0.993
386
1.568
387
1.264
390
5.132
0.225
391/1
0.224
391/2
0.982
393
0.460
394
395/1
0.627
404/1/1
0.042
6
0.636
8
1.223
2.132
9
10/1
0.578
0.579
10/2/1
10/2/2
0.578
11
0.366
13
2.142
15
0.836
22
0.220
0.178
27/504/3
27/504/2
1.490
404/1/2
0.941
27/504/1 ख
0.674
27/4
0.021
27/9
0.314
27/11
0.895
27/12
1.000
27/13
1.000
27/14
0.895
27/15
1.000
2.000
27/16
0.836
27/19
योग : 38.478
डूब क्षेत्र
0.418
154
नहर प्रणाली क्षेत्र
155
0.031
150
0.052
158
0.029
148
0.070
149
0.031
147
0.073
0.209
160
126
0.138
0.073
124
125
0.200
0.031
132
123
0.132 4279 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2) (3)
(1)
(4)
(5)
(6)
0.085
122
121
0.093
79/2
0.052
78
0.011
77/1
0.022
76
0.167
75
0.065
74
0.147
55
0.198
51/2/2
0.042
53
0.021
54
0.021
45
0.042
44
0.021
36
0.063
46
0.032
48
0.032
49
0.042
404/2/1
0.021
404/2/2
0.021
402
0.070
403
0.055
0.125
406
401
0.054
0.200
410
411
0.205
420
0.395
371/6
0.170
370
0.115
368/2
0.115
221
0.085
220/2
0.100
215
0.347
445/1/2
0.836
0.867
445/1/3
1.067
445/2
7.491
( नहर प्रणाली क्षेत्र ) योग :
38.478
(तालाब डूब क्षेत्र ) योग :
45.969
कुल योग ( डूब क्षेत्र+ नहर क्षेत्र )
(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(2) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2011
प्र.क्र.- 08 - भू-अर्जन-अ-82-2010-11.- त्रुटि सुधार उद्घोषणा - ग्राम बरीं बगराज तहसील बैरसिया, जिला भोपाल की सम्राट अशोक सागर जलाशय के जलस्तर 1504 से 1508 फीट तक बढ़ाने हेतु धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कॉलम नं. 4 में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का प्रकाशन हो गया था के स्थान पर सही प्रविष्टि का प्रकाशन किया जा रहा है , जो निम्नानुसार है : - त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि जिसका प्रकाशन हुआ है लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं
क्र.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में ) 1
2.454 87 , 82/2 , 89/1 , 189/1
2
1.011 87 , 82/2 , 89/1 , 189/2
3
1.064 87 , 82/2 , 89/1 , 189/3
4
0.242 87 , 82/2 , 89/1 , 189/4
संशोधित प्रविष्टि
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं
खसरा नंबर
क्र.
रकबा (हेक्टर में)
2.454 1
87 , 88/2 , 89/1 , 189/1
1.011
2
87, 88/2 , 89/1 , 189/2
3
1.064 87 , 88/2 , 89/1 , 189/3
0.242 4
87 , 88/2 , 89/1 , 189/4
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा ( 6 ) की उद्घोषणा में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे.
निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर, जिला भोपाल.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 24 नवम्बर 2011
नस्ती क्रमांक 83-11 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र. 55-अ- 82-10-11.- शुद्धिपत्र - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम पिपलकोटा, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 55-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 9-9-11 को समाचार- पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16-9-2011 एवं चौथा संसार में दिनांक 25-9-2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 12-9-2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में ) रकबा ( हेक्टर में )
429 म. प्र. राजपत्र, भाग -1 में
दिनांक 9-9-11
431
433/1
433/2
0.12 0.03
429
0.04
विलोपित
विलोपित
0.04
विलोपित
विलोपित
0.01
विलोपित
विलोपित 4281 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
रकबा ( हेक्टर में ) दैनिक भास्कर में
429
0.03
429
0.12
431
0.04
विलोपित दिनांक 16-9-11
विलोपित
0.04
433/1
विलोपित
विलोपित
433/2
0.01
विलोपित
विलोपित
429
0.03
429
0.12 चौथा संसार में
431
0.04
दिनांक 25-9-11
विलोपित
विलोपित
0.04
विलोपित
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433/1
0.01
433/2
विलोपित
विलोपित
0.12
429
आम इश्तहार में
429
0.03
विलोपित दिनांक 12-9-11
431
0.04
विलोपित
0.04
विलोपित
433/1
विलोपित
433/2
0.01
विलोपित
विलोपित
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.40 हेक्टर यथावत रहेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 24 नवम्बर 2011
प्र. क्र. भू-अर्जन-11-12-अ 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टर में)
(1)
(6)
(4) 0.292
(2) विदिशा
विदिशा
सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा.
(3) सोंठिया गेहूंखेड़ी
0.126 योग : 0.418
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 25 नवम्बर 2011
क्र. -भू.अ.अ.- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुका
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) जबेरा
कटंगी
दमोह
1.95 कुल योग : 1.95
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र. ) .
छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु ( पूरक प्रकरण ) .
कार्यालय में देखा जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 26 नवम्बर 2011
ई.क्र. - 15- प्र.क्र. 1 -अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) सीतामऊ
मन्दसौर
नाटाराम
2.211
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कोटेश्वर तालाब की नहर हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4283
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर दिनांक 29 नवम्बर 2011
क्र.- भू-अर्जन- 2011-1350- प्र. क्र. 5 - अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(6)
(4)
(3)
(5)
भाबरा
4.50
सेजावाड़ा
अलीराजपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
सेजावाड़ा तालाब क्र. 3 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन- 2011-1354 - प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
भाबरा
किलाना
13.10
अलीराजपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
4284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
[भाग 1 क्र.-भू-अर्जन-2011-1356-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2) भाबरा
(3) जवास
(4) 20.46
(1) अलीराजपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन- 2011-1352- प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2) जोबट
(3) उबगारी
(4) 17.42
(1) अलीराजपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन-2011-1361- प्र. क्र. अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(2) भाबरा
2.50
(3) झीरण
(1) अलीराजपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर.
झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
4285 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. - भू- अर्जन- 2011-1363- प्र. क्र. अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
जोबट
2.55
अलीराजपुर
बड़ीजुवारी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 45 - अ - 82-10-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि काविवरण
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(6)
(5)
(4)
ग्वालियर भितरवार कैथोद (3)
2.873 योग : 2.873
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम कैथोद की भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 409- भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
(1) (2)
सतना रघुराजनगर
भूमि का वर्णन ग्राम (3) अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4) शाहा 26.574 रामपुर चौरासी 1.457 योग : 28.031 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) रेवती सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु.
(5) अनुविभागय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर, जिला सतना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 2058 - भू-अर्जन- 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : - जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.22 (2) रामपुर बाघेलान महुरछ कंदैला (3)
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 , सतना.
(6) बाणसागर परियोजना के हिनौती माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. 2060- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4)
14.870 रामपुर बाघेलान बैरिहा
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2, सतना.
बाणसागर परियोजना के झांझर माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 16626 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
11.339 राजगढ़
कुंवर कोटरी
नरसिंहगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ (म. प्र.) .
कुंवर चैन सागर ( दूधी ) परियोजना अन्तर्गत रिवर ट्रेनिंग कार्य हेतु भूमि.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
4288
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 16 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 12 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- भियाखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-0.732 हेक्टर.
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
सर्वे नम्बर (1)
(2)
113/2
0.060
0.058
93/1/2
93/2
0.058
93/3
0.059
94
0.072
0.171
88
92
0.234
84/1
0.012
138
0.008
योग . 0.732
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पीपलखेडा नहर की माइनर आर.एम. 1 का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 16 नवम्बर 2011
क्र. 5489 - भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक-7-अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-जावरा
(ग ) ग्राम- पेलादड़ी, देहरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-30.17 हेक्टर .
रकबा (हे . में ) (2)
सर्वे क्रमांक (1)
ग्राम-पेलादड़ी
0.02
9
0.22
10
0.33
20
1.43
37
0.56
53
0.98
52
3.41
40
51
0.02
44
0.71
0.54
43
0.71
41
18
1.85
19
2.17
21
0.40
0.08
22
0.08
23
36
0.19 भाग 1 ]
4289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2) (1)
130
0.58 34
0.17 35
0.49 59
0.36 54
0.13 49
0.02 152
0.05 38
0.60 60
0.18 61
0.13 62
0.18 50
0.10 42
1.29 110
0.28 16
0.04 39
1.02 131
0.10 142
0.02 150
0.32 149
0.37 151
0.31 140
0.51 138
0.49 134
0.87 135
0.99 136
0.77 137
1.00 15
0.02 160
1.74 3
0.04 13
0.48 128/2
0.26 124
0.10 87/6
0.16 95
0.10
कुल रकबा 27.97
(2)
(1)
ग्राम- देहरी
221
0.97
222/1
0.81
0.42
कुल रकबा 2.20
कुल रकबा 30.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पेलादड़ी तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रतलाम , दिनांक 21 नवम्बर 2011
क्र. 5601 - भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक-6- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला-रतलाम
(ख ) तहसील- आलोट/ताल
( ग ) ग्राम- खराबड़ी, खेजड़िया- गुजरान , चारखेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.32 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
ग्राम-खराबड़ी
0.08
12
13/1
0.46
13/2
0.60
0.03
45
46
0.45
0.04
47
48
0.52
0.20
49/1 4290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2) (1)
49/2
0.20
0.20 49/3
49/4
0.19 49/5
0.19 50/1
0.49 50/2
0.49 51
0.59 52
0.98 53
1.45 56
0.51 59
0.32 73
0.68 74
1.35 75
0.15 76
0.92 77
0.10
0.56 80
81
0.57 82
0.36 83
0.54
1.30 84
85
0.93 86
0.39 87
0.43 88/1
0.55 88/2
0.28 88/3
0.27
0.84 89,90
0.85 91
93/1
0.48 93/2
0.50 93/3
0.50 94/1
0.08 94/2
0.29 94/3
0.30 95/1
0.39
(2)
(1)
95/2
0.40
96/1
0.29
96/2
0.30
0.19
97/1
97/2
0.18
0.29
98/1
0.29
98/2
0.38
99/1
0.72
99/2
0.36
100/1
0.35
100/2
101
0.75
102
0.54
0.76
103/1
103/2
1.92
105
0.22
0.26
106
107/1
0.47
107/2
0.11
0.24
109
0.24
114
118
0.05
120/1
0.11
120/2
0.16
120/3
0.67
0.15
120/4
121
0.39
0.36
122
0.30
123/1
0.30
123/2
125
0.60
126
0.44
127
0.19
0.11
128
कुल रकबा 34.69 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
ग्राम-खेजड़िया गुजरान सर्वे
रकबा क्रमांक
(हे. में) (1)
(2) 49/2
0.10 49/3
0.10 79
0.03
कुल रकबा 0.23
ग्राम-चारखेड़ी सर्वे
रकबा क्रमांक
(हे. में) (1)
(2)
7
0.04
8/1
0.11
8/2
0.13
15/1
0.05
16/1/2
0.08
16/2
0.11
18
0.07
19
0.18
20/1
0.04
20/2
0.14
20/3
0.14
21/1
0.10
21/2
0.22
21/3
0.22
23
0.16
25
0.48
0.23 43
44
0.18 45
0.56 46
0.41 47
0.66 48/1
0.31 48/2
0.10
0.15 49/1
49/2
0.15 50
1.41 51
0.63 52
0.20 55
0.10
4291
(2)
(1)
0.18
56
58
0.17
0.72
59
0.06
60
0.62
63
0.83
64
0.08
108
0.34
109
0.04
110
कुल रकबा 10.40
45.32
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 06- अ- 82-2010-2011 कले .- 516.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- कुंभराज
(ग) ग्राम- खेडीकला मजरा पागड़ीघाटा एवं वंडावर्डा (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.777 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.290
488
0.355
512/2
489
0.038 4292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
493
0.825
490/1
0.131
490/2
0.392
491
0.324
486
0.009
487
0.195
484
0.168
483
0.155
482/2
0.071
436/1/2
2.000
429/5
0.207
513/2
0.627
योग .. 5.777
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पागडीघाटा तालाब सिंचाई योजना.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07- अ-82-2010-2011 कले .- 518.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील-कुंभराज
( ग ) नगर/ग्राम- भोगीपुरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.475 हेक्टर.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
29
0.070
41/14
0.145
41/6
0.260
योग .. 0.475
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोल्यावेह तालाब सिंचाई निर्माण योजना.
[ भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2010-2011 कले .- 520.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- कुंभराज
(ग ) नगर/ ग्राम- भोजपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.595 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
सर्वे नम्बर (1)
94/5
0.600
94/6
0.600
94/8
0.650
94/9
0.700
94/10
0.627
0.418
94/11
योग .. 3.595
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब सिंचाई योजनान्तर्गत नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2010-2011 कले.- 522.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील-कुंभराज भाग 1 ]
4293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(ग ) नगर/ ग्राम-वीरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.968 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
110/1
0.680
83
0.157
78/5/1 क
0.523
78/5/ 1 ख
0.522
1.045
78/5/2
78/6/1
0.366
0.366
78/6/2
1.463
78/4
55/3
1.500
55/2
0.784
23
2.006
24
1.672
16/1
0.314
17/2
0.470
18/1/2
0.418
21
1.588
11/2/1
0.052
24/122
0.042
योग .. 13.968
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिरयाई जलाशय लघु सिंचाई योजनान्तर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2010-2011 कले .- 524.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
( ख ) तहसील-कुंभराज
(ग) नगर/ग्राम- भमावद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.689 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.147
4
5
0.137
0.220
14
15
0.042
0.093
16/1
0.065
16/2/1
17
0.044
3/2/5
0.127
0.065
16/2/2
0.147
295/2
0.063
297
0.100
298
0.147
45/2
0.137
44
301/1/1
0.105
0.085
302
0.264
304
0.127
310
0.127
313
0.127
314
0.045
318/1
0.242
321
0.022
325/4
0.011
42
योग .. 2.689
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिरयाई तालाब योजनान्तर्गत ( LBC & RBC ) नहर निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2010-2011 कले.-526.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 4294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- चॉचौडा
(ग ) नगर/ग्राम- जटेरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.169 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
103/1
0.200
102/2/1
0.060
102/2/2
0.040
84/3/2
0.140
322
0.160
0.111
319/1 घ
0.124
35/373/2
338/2
1.078
0.800
339/1
340/394/1
1.000
368/3
0.456 योग .. 4.169
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जटेरी तालाब /नहर निर्माण योजनान्तर्गत शेष भूमियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 नवम्बर 2011
प्र. क्रं. 1 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम- भाऊ खेडी, पालखेडी, जमोनिया हटेसिंह.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.562 , 0.992, 0.1134 = 2.667
हेक्टर.
ग्राम-भाऊखेड़ी
सर्वे
नम्बर
रकबा (हैक्टयर में)
(1)
(2)
0.012
317/5
0.049
317/8
317/10
0.012
0.040
313
314/3
0.089
0.057
283/12
0.045
283/19
0.028
283/15
0.162
289
0.024
317/6
317/9
0.032
317/11
0.069
0.061
312
0.040
314/4
0.040
283/18
0.032
283/13
286/1
0.153
288
0.101
291/7
0.040
0.082
291/8
0.040
291/9
291/11
0.033
0.012
291/6
273/7
0.040
273/6
0.040
0.016
291/14
0.058
291/16
291/10
0.033
0.033
291/12
291/13
0.033
273/5
0.040
273/8
0.016
योग : 1.562 भाग 1 ]
4295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
ग्राम-पालखेड़ी
(1)
(2)
24
0.042
25/2
0.081
38/1
0.024
39/2
0.042
21
0.101
20/7
0.020
20/4
0.016
25/1
0.121
38/4
0.255
39/1
0.121
23/2
0.040
20/5
0.097
19
0.032
योग : 0.992
ग्राम- जमोनिया हटेसिंह
362/1
0.073
361/3
0.040
योग : 0.113
महायोग : 2.667
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाऊखेड़ी तालाब नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन, अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम -कोलूखेड़ी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हैक्टयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टयर में)
(2)
(1)
6/1
0.336
0.303
(2)
(1)
11/2
0.019
11/3
0.904
11/4
0.004
7/1
0.405
7/2
0.036
7/3
0.336
0.312
7/4
योग : 2.655
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3 -अ - 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम- कोलूखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.319 हैक्टयर.
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टयर में )
(2)
(1)
5/2
0.591
5/3
0.024
0.013
5/4
0.355
6/1
6/2
0.258
6/3
0.078
योग : 1.319
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब ) निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
4296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. 4- अ- 82-2010-11. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- इछावर
(ग ) ग्राम-वीरपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.317 हैक्टयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टयर में) (2)
(1)
2/1
1.061
2/2
1.338
2/3
1.885
3
0.334
0.470
59/1 /क
59/1 /ख
0.669
59 /1 /ग
0.662
59/3 /क
0.370
59/ 3/ख
0.528
योग : 7.317
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 5- अ - 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
( ख ) तहसील- इछावर
(ग ) ग्राम-अलीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.829 हैक्टयर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हैक्टयर में)
(2)
(1)
0.364
30-31/1
30-31/2
0.194
0.146
30-31/3
30-31/4
0.146
30-31/5
0.194
0.146
30-31/6
0.154
30-31/7
0.320
29/9
0.607
26/3
26/4
0.769
0.243
26/5
29/8
0.546 योग : 3.829
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब ) निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6- अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम-अलीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.028 हैक्टयर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टयर में)
(2)
(1)
15/1
0.785
15/2
0.421
0.275
15/3 भाग 1 ]
4297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
15/5
0.304
44/1/1
0.696
44/1/3
0.433
44/1/4
0.421
16/7
0.008
18/2
0.478
33/3ख
0.283
33/3क
0.494
33/2
0.478
33/1
0.534
30-31/1
1.101
29/5
0.791
0.016
29/4
29/6
0.397
0.113
29/7
योग : 8.028
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 7- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम- समापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हैक्टयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टयर में )
(1)
(2)
3/14
0.090
3/15
1.011
3/16
0.780
योग : 1.881
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम-गाजीखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.128 हैक्टयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टयर में )
(2)
(1)
0.061
13/1
92/2
0.024
0.113
47,48,51/2
50/2क
0.016
0.016
54/2
0.113
92/1 /1 /3 ग
0.154
92/1 /1 /5ङ
0.077
13/2
0.170
43,44,45,46,50/1
0.032
49/2
55
0.089
0.081
49/1
0.182
92/1/1/4घ
योग : 1.128
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कालापीपल तालाब नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
4298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
सीहोर, दिनांक 25 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 9- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग ) ग्राम- बोरदीकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.137 हैक्टयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हैक्टयर में)
(1)
(2)
12
0.105
13
0.097
14
0.016
15
0.073
18
0.101
19
0.150
21/1/2
0.081
24/1
0.032
24/2
0.061
0.032
43, 55/1
0.089
43, 55/2
43. 55/4
0.073
0.049
43, 55/5
54/3
0.073
0.077
57/4
58
0.028
योग : 1.137
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपरबोरदीकलॉ तालाब की नहर के निर्माण हेतु ग्राम बोरदीकलॉ की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 23 नवम्बर 2011
भू-अर्जन प्र. क्र.- 01-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पंधाना
(ग ) ग्राम- नानखेड़ा
( घ) अर्जित रकबा - 0.26 हेक्टयर .
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.14
1417
1418
0.12
कुल योग .. 0.26
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- घाटाखेड़ी, धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8 /4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( सेतु निर्माण ) संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2011
भू-अर्जन प्र . क्र.-101-अ-82-09-10- नस्ती क्र. 271 - एल.ए.- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की भाग 1 ]
4299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- सिवरिया
( घ ) अर्जित रकबा - 3.11 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
85/6
0.07
85/7
0.09
85/8
0.04
0.03
88
89
0.14
0.06
160/2
161
0.15
162/5
0.07
162/6
0.16
0.17
171
172/1
0.02
178/2
0.08
0.12
179
180
0.04
186
0.02
0.03
187
0.01
188
191/2
0.01
197/1
0.04
197/2
0.03
0.06
198
255
0.06
0.13
256
257
0.03
0.25
260
301
0.10
304
0.10
306
0.07
307
0.10
323
0.06
(1)
(2)
0.04
324
0.03
325
0.05
326
0.18
328
0.04
329/1
0.08
329/2
0.10
329/3
0.06
330/1
330/2
0.06
0.04
330/3
330/4
0.03
0.04
330/5
0.02
330/6
3.11
कुल योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011
राज. प्र . क्र.- 08- अ- 82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- नेपानगर 4300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(ग) ग्राम-झिरपांजरिया
( घ) क्षेत्रफल-21.98
खसरा
रकबा नम्बर
(हैक्टेयर में) (1)
(2) 51/2
0.80 51/3
0.80 97
0.64 98/1
1.22 98/2
0.80 101/2
0.14 104/1
0.24 104/2
0.21 104/3
0.06 104/4
0.65 108
0.45 110
1.67 111/2
0.80 111/3
0.70 112
3.62 242/1
1.27 242/2
1.27 242/3
1.27 358/1
1.21 358/2
1.21 358/3
1.21 368
0.11 387
0.13 388
0.17 398/2
0.13 399/2
0.04 400
0.16 401
0.07 403
0.16 115/1
0.02 115/2
0.02 (1)
(2)
121/1
0.09
121/4
0.09
121/2
0.09
121/3
0.09
0.04
234/2
235
0.04
236/1
0.16
236/2
0.06
236/3
0.07
कुल योग 21.98
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झिरपांजरिया तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 नवम्बर 2011
क्र. 688 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- हनुमना भाग 1 ]
4301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(ग) ग्राम- नरसिंहपुर
(घ ) क्षेत्रफल-17.350 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
99/1
1.815
99/2
0.454
113/1
2.948
113/2
2.948
101/1
2.897
101/2
2.897
146/1
0.487
146/2क
0.243
146/2ख
0.243
146/3
0.481
146/5
0.647
146/6
0.645
146/7
0.645
17.350
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बमरहा बांध योजना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011
क्र. 2036 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- बगढ़ा 338
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.646 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.020
120
0.028
121
122
0.057
124
0.053
0.008
125
126
0.028
127
0.004
129
0.081
130
0.069
131
0.028
145
0.081
146
0.146
147
0.073
150
0.069
151
0.121
152
0.049
0.266
342
345
0.146
346
0.073
349
0.097
350
0.004
356
0.133
0.073
359
360
0.012
361
0.057
362
0.081
363
0.032
373
0.004
374
0.024
375
0.024
379
0.097
380
0.105
381
0.105
382
0.108
422
0.008
443
0.474
0.012
446
447
0.152 4302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
0.004
448/643
449
0.097
450
0.128
451
0.004
452
0.152
599
0.077
600
0.061
0.121
601
योग . 3.646
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2039 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- गभुवानी मुड़वाह 126
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.272 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)
(2)
1
0.048
2
0.048
3
0.24
7
0.016
25
0.088
26
0.160
34
0.288
35
0.016
36
0.0161
44
0.176
(2)
(1)
0.024
45
0.152
46
योग.. 1.272 शास. भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011
पत्र क्र. 2098 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम-गिधैली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हे.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.080
34/1जुज
0.080
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2100 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]
4303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) ग्राम- नौगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.090 हे .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
183/2
2.090
योग 2.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2102 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) ग्राम- आमातारा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 7.094 हे .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
67/1 ख
0.049
76/1
2.592
(2)
(1)
76/2
2.592
78
0.199
79
0.136
81
0.690
95
0.836
योग .. 7.094
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2104 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) ग्राम- बड़ारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.380 हे.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.380
49 जुज
योग 0.380
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4304
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
पत्र क्र. 2106- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम- कुदरी कला
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.300 हे.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.098
216/2 जुज
216/3
0.202
योग
0.300
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2108 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम- कल्ला कला
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.048 हे .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
117/1 जुज
योग
0.048 0.048
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2110 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम- कुशमहा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.640 हे.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
27/1 ब
1.640 योग 1.640
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. 418 - प्र.क्र.01 -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धरमपुरी
( ग) ग्राम- सरजापुर
(घ ) क्षेत्रफल-2.121 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
232
0.260
0.090
233/1
233/2
0.085
0.086
233/3
233/4
0.205
233/5
0.110
233/6
0.110
1.025
353/237
277
0.150
योग : 2.121
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प ./ औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 428 - प्र.क्र.02 -अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धरमपुरी
(ग ) ग्राम- कुसूमला
(घ) क्षेत्रफल-8.942 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
0.230
3/2
0.020
6/2
4
0.190
5
0.375
7/1
0.155
0.025
7/11
27/3
0.320
0.095
7/3
7/4
0.085
0.130
27/5
0.170
7/12
0.560
27/1
0.030
8
9/1
0.063
0.475
10/1/3
0.400
9/2
10/1/2
0.050
0.200
10/1/4
0.140
27/4
0.050
30/1/1
30/1/2
0.877
0.660
30/2
0.035
31
0.070
32
0.035
33
0.080
34/3
0.080
34/4
0.110
34/5
34/6
0.215
0.215
34/7
0.215
34/8
0.980
35 4306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
41/2
0.040
38/1
0.020
39/1
0.015
39/2
0.181
39/3
0.132
40
0.485
41/1
0.160
43/1
0.379
43/2
0.195
योग : 8.942
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वररउद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप- 2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , स. स. प. / औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 412- प्र.क्र.03 -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
( ख ) तहसील - धरमपुरी
(ग ) ग्राम- उमरिया
(घ) क्षेत्रफल-15.954 हेक्टेयर .
खसरा नं .
रकबा (हे . में) (1)
(2)
73/1/3
0.585
74
0.050
75/1/1
0.540
75/2
0.696
75/1/2
0.379
85/1
0.185
128/1
0.367
85/2
0.101
86
0.354
[भाग 1
(2)
(1)
87/1
0.100
0.095
87/2
88/1
0.065
88/2
0.080
87/3
0.120
0.110
88/3
0.215
89/3
89/2/1
0.310
89/2/2
0.405
0.060
127/5
127/6
0.070
0.480
132/1/1/1/1
0.632
135/3
132/1/1/2
1.160
132/2
0.050
0.885
135/2/1
143/2/1
0.180
144/2/1
0.361
144/2/3
0.063
0.100
143/2/2
144/2/2
0.361
0.020
144/2/4
141/1
0.494
141/2
0.050
0.280
144/1
189
0.300
234/2
0.367
231
1.280
232
0.090
0.330
238
239
0.090
234/1
0.379
236
0.570
0.280
237
242/1
0.210
0.170
242/2
0.307
243/1
0.307
243/2
243/3
0.210
243/4
0.090
243/5
0.010
243/6/1
0.080
243/6/2
0.089
265/1
0.200
0.137
265/2/1 भाग 1 ]
4307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
0.030
268/1/2
268/2
0.040
268/3
0.010
268/4
0.135
270/1/1
0.130
270/1/2
0.110
योग : 15.954
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार , भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प. /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 427- प्र.क्र.04-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- धरमपुरी
( ग) ग्राम- ढापला
(घ) क्षेत्रफल-13.713 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
153/5
0.424
169/3
0.093
153/6
0.005
169/1
0.015
0.280
153/7
169/2
0.092
155/1
0.470
155/2
0.110
158
0.125
159
0.285
(2)
(1)
161
0.278
172
0.665
160
0.140
0.030
234
0.035
162
2.600
173/2
167
0.110
0.220
174/2
0.020
175/1/1
175/1/2
0.040
0.060
175/2
175/3
0.130
0.020
228/1/2
236/1/1/1/2
0.018
0.030
228/1/3
0.005
228/2
0.280
236/1/1/1/1
0.310
236/1/2
236/1/1/2
0.126
0.379
236/2
0.410
236/3
238/1
0.484
238/2
0.410
0.781
239/1
0.781
239/2
0.020
239/3
239/4
0.290
243/8
0.810
243/9
0.610
243/10
0.310
0.329
246/2
265
0.089
267
0.974
271/1
0.020
योग : 13.713
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी , स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
4308
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. 415- प्र.क्र.05-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन --
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- धरमपुरी
(ग) ग्राम- बगवान्या
(घ ) क्षेत्रफल-28.675 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
34
0.170
35
0.750
36
0.140
42/1
0.442
42/2
1.707
42/3
0.490
42/4
0.383
44/1/1
0.045
44/1/2
0.040
44/1/3
0.040
44/1/4
0.110
44/1/5
0.040
0.005
44/1/6
44/2
0.670
44/3
0.100
47/1
1.850
47/2
0.010
48.
0.270
57/1/1
1.200
57/1/2
0.120
0.020
57/1/3
57/1/4
1.335
0.120
57/2
0.010
60/1
116
0.035
118/1
120/1/1
0.404
120/1/2/1
0.261
(2)
(1)
120/1/2/2
0.131
0.005
120/2
120/3
0.550
120/5
0.170
0.070
121/1
121/2
0.040
0.010
121/3/1
0.020
122/1
0.440
122/3
122/4
0.417
0.355
129/2/1
0.420
129/2
0.060
131/3
0.005
154/1
156/1
0.370
156/2
0.418
156/3
0.455
646/1/1
0.230
0.400
646/1/2
646/1/3
0.910
0.696
656/2
656/3
0.270
0.740
656/4
0.100
661
0.005
664/2
665/1
0.565
0.060
681/1
0.220
683
684/1
0.675
0.253
684/2
0.140
685
687/1/1
0.045
0.130
699/1
699/2
0.360
0.565
699/3
700
0.455
0.395
701/1
701/2
0.150
0.040
701/3
0.010
712/2
0.300
714/2
0.130
715/1/1
0.150
715/1/2
0.660
719
720
0.915 4309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
भाग 1 ]
(2)
(1)
721
0.205
725
0.060
726
0.115
727
0.310
0.040
744/1
0.045
744/2
0.340
745/2
0.325
747/1/1
0.330
747/1/2
0.295
748/1
748/2
0.920
751
0.180
752
0.315
754/1
0.076
754/2
0.152
754/3
0.190
756/1
0.060
0.130
756/2
0.250
756/3/1
0.065
756/3/2
योग : 28.675
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी, स. स. प. / औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर , जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 421 - प्र.क्र.06-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धरमपुरी
(ग) ग्राम-शाहपुरा काकड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.005 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.060
68/1/1
0.126
68/1/2
68/1/3
0.110
0.230
68/1/4
0.661
68/1/5
0.560
68/2
72
0.915
73/1
0.445
0.230
73/2
0.130
73/3
0.130
73/4
0.015
74/1/1
76/1
0.300
0.130
76/4/1
0.045
76/4/2
0.089
79
0.294
80/1/6
0.600
80/5
0.506
80/3
0.040
80/4
0.100
85/1
0.140
85/12
85/3
0.015
0.240
85/10
0.442
85/4
0.130
85/11
85/5
0.140
0.025
85/6
0.010
85/7
0.070
102/22
0.240
102/23
130/1
0.089
0.228
130/2
0.177
130/3
0.126
130/4
0.152
130/5
0.063
130/6
0.101
130/7
137
0.104
0.081
138/1
0.400
138/2
0.150
138/3 4310
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
138/4
0.240
138/5
0.260
138/6
0.240
0.260
138/7
138/8
0.100
138/9
0.240
139/9
0.040
138/10
0.240
139/10
0.131
140/2
0.230
140/4
0.030
140/5
0.320
140/6/2
0.600
0.235
140/9/1
योग : 12.005
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प. /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 430- प्र.क्र.07 -अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धरमपुरी
(ग ) ग्राम- चिकट्याबड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.892 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे . में ) (1)
(2)
93/2
0.540
93/3
0.360
(2)
(1)
0.030
95
0.010
96/2
0.400
99
0.295
102/2
0.850
102/6
102/4
0.100
0.140
102/7/1
120
0.015
0.275
121
125/1/1
0.189
0.045
125/1/2
149/2
0.260
150/1/1
0.759
0.005
150/1/3/1
0.020
150/1/3/2
0.530
150/3
150/4
0.460
0.810
151/2
0.310
151/3
308
0.230
0.550
309/1
0.610
309/2/2
0.260
309/3/1
0.265
309/3/2
309/3/3
0.265
0.330
309/4
0.320
312/1/1
0.360
312/1/2
312/2
0.430
0.650
323/1
323/2
0.695
0.050
323/3
324/1
0.995
0.379
326/3
0.202
326/4
326/5
0.202
0.040
345/2
0.580
356/1 /1/क
356/1 /1 /ख
0.150
0.150
356/1 /1 /ग
0.150
356/1 /1 /घ
356/1/2
0.320
365/1/2/1
0.440
365/1/6/1
1.397
366/1/1
0.300 भाग 1 ]
4311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
365/2
0.090
366/2
0.075
367/1
0.455
367/3/3
0.195
367/4/3
0.200
367/5/1/1
0.215
368/2
0.200
391
0.180
0.670
392/2/1
393/1
0.650
396/2
0.110
394 पै.
0.130
396/1
0.130
396/3 पै.
0.532
0.012
399/2 पै.
404
0.275
405/1 पै.
0.780
405/3
0.270
योग : 21.892
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , स. स . प . /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20, मण्डलेश्वर , जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 28 नवम्बर 2011
प्र क्र. 04 - अ- 82-2010-11- क्र. भू- अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- मल्हारगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- रतन पिपलिया, मगराना, सुथार बोलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.334 हेक्टेयर .
सर्वे
कुल रकबा हे.
नम्बर
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . )
(3)
(2)
(1)
ग्राम- रतन पिपलिया
0.1000
0.1000 154 मी 2
158
0.890
0.300
0.520
0.920
159
0.160
0.160 165 मी 1
0.200 165 मी 2
0.360
0.700 167 मी 1
0.920
0.080
0.520
8 मी 15
0.400
0.060 152
150
0.380
0.052
0.700
151
0.080 योग : 2.252
ग्राम -मगराना
496
0.110
0.100 511
0.310
0.310
0.390
0.290 509
0.090
0.090 512
0.090
0.090 513
0.180
0.180 514
0.750
0.750
515
0.220
0.110 517/1
0.980
0.050 517/2
0.240
0.240
594
0.450
0.250 593
0.130
0.130 595
0.130
0.130
596
0.110
0.030 597
0.520
0.150 598 मी 1
0.340
600
0.170
0.060
0.060
601/1
0.060
0.020 601/4
0.050
0.060
601/5 मी 1 4312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
(3) 602
0.340
0.080 606
0.750
0.350 607
0.340
0.340 608/1 मी 2
0.250
0.040 626
1.510
0.410
0.110
0.110 603
627
0.460
0.270 628
1.520
1.140 629
0.950
0.750 630
1.020
1.020
632
0.250
0.250 633
0.500
0.500 634/1
0.750
0.550 634/2
0.770
0.770
635
0.400
0.200 636
0.170
0.170 637
0.170
0.170 638
0.170
0.170 639
0.360
0.360
0.360
0.360 640
695
0.150
0.150 696
0.180
0.180 694
0.140
0.140
0.070 702
0.690
706
0.190
0.030 707
0.090
0.090 708
0.240
0.240
0.850
710/4
0.850 710/5
0.610
0.610 710/6
0.500
0.500 711
0.220
0.220
713
0.100
0.100 714/2
0.110
0.110 714/1
0.210
0.210 715
0.540
0.540 716
0.130
0.130 717/1
0.270
0.270 717/2
0.120
0.120 718/1
0.410
0.410 718/2
0.140
0.140 718/3
0.002
0.002 719
0.490
0.490
720/1
0.120
0.120
0.120 720/2
0.120
721/1
0.240
0.240
[भाग 1
(2)
(3) (1)
721/2
0.010
0.010 722
0.240
0.240
723
0.240
0.240
0.070
0.070 724
0.070
0.070 725
726/1
0.070
0.070
0.070
0.070 726/2
0.140
0.140 727
0.260
728/1
0.260 728/2
0.270
0.270
0.070
0.070 729/1
0.070
0.070 729/2
1.250
0.850 732
735
1.270
0.550 736
2.020
0.300
0.135 737
1.370
0.500
0.500 1099/मी 3
0.500
0.750
1099/मी 2
0.750
0.010 1099/मी 1
0.480
0.220 1102/743/3
0.125 738
0.180
740
0.370
0.180 741
1.300
0.300
0.250 742
0.250
0.250
0.100 743
योग : 22.892
ग्राम -मगराना
0.640
0.640 121/1
121/2
0.640
0.200
1.760
0.250 123
124
0.590
0.100
योग : 1.190
महायोग : 26.334 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रतन पिपलिया तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 नवम्बर 2011
प्रक्र. 8 अ- 82-2010-11 - भू- अर्जन- 8672.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग ) नगर/ ग्राम- रिधोरा
( घ) पटवारी हल्का नम्बर -60
( ङ) लगभग क्षेत्रफल-5.766 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
921
0.215
927
0.458
922
0.364
925
0.089
928/1
0.344
928/2
1.437
929/1
0.178
931/4
0.081
929/4
0.186
931/2
0.028
931/5
0.121
929/5
0.121
931/3
0.097
931/6
0.256
0.283
930/1
1277
0.194
930/2
0.243
948/1
0.121
0.016
939
0.057
948/2
948/3
0.169
948/4
0.056
0.224
948/5
1279
0.170
1280/1
0.101
(1)
(2)
0.101
1280/2
0.040
1289/1
0.016
1289/2
योग : 5.766
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र क्र. 103-82-2010-11- भू-अर्जन-8671 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला - बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- सोंडिया
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-61
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-8.906 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
26/2
0.180
71
0.364
25
0.138
0.155
195/2
70
0.223
0.344
195/1
16/2
0.162
0.090
30/5
0.285
72
18/5
0.101
26/5
0.024
0.023
30/2
18/4
0.101
30/3
0.023 4314
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
194
0.101
73
0.089
18/1
2.155
28
0.263
16/4
0.089
30/1
0.023
16/3
0.061
18/3
0.081
38/2
0.469
39/1
0.843
37/2
0.050
26/1
0.259
27
0.142
16/1
0.121
37/1
0.051
38/1
0.518
39/2
0.712
40
0.081
19/1
0.060
16/5
0.219
18/2
0.081
30/4
0.023
16/6
0.032
3/1
0.170
योग : 8.906
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 16524-25 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम- कुण्डीबे एवं चांदपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.598 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
ग्राम-कुण्डीबे
0.424
310
0.222
359
1.517
511/1
512/2/2
1.770
योग : 3.933
ग्राम-चांदपुरा
140/1
0.602
0.089
140/2/1
157/2
1.120
0.800
157/4/1
156
0.056
0.100
152
1.120
157/3/1
0.560
157/4/2
0.080
157/1
1.138
157/3/2
योग : 5.665 महायोग : 9.598
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- कुण्डीबे तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2011
पृ. क्र. क्यू- कोर्ट कले. राजस्व - भू- अर्जन- 01-10-11 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मुरैना
(ख ) तहसील- मुरैना
(ग ) नगर/ ग्राम- बमूर बसई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.552 हेक्टर स्थाई
0.486 हेक्टर अस्थाई
1.038 हेक्टर अस्थाई
कुल रकबा
सर्वे नं.
रकबा (हे . में )
(2)
(1)
79
0.552 हेक्टर स्थाई
0.486 हेक्टर अस्थाई
योग : 1.038 हेक्टर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बमूर बसई तालाब के बांयी ओर के बेस्ट वीयर की लम्बाई बढ़ाये जाने के लिये ग्राम बमूर बसई की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्ड जौरा, जिला मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय मुरैना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 3 भू- अ.-ए 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- पीपलखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.760 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.440
218/1
0.370
218/2
0.340
140
0.210
406
403
2.900
0.220
402
330
0.290
318
1.090
1.300
394
407
0.360
408
0.480
0.440
121
124
0.490
126
0.050
127
0.540
0.810
214
0.340
139
49
0.140 4316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 50
0.420 119/1
0.070 119/2
0.080 119/3
0.140 130
0.130 317/2
0.250 395
0.280 397
0.770 314/1
0.310 314/2
0.320 51
0.760 52
0.360 316
1.240 14
0.500 16
0.500 326
0.210 327
0.150 404
0.250 211/2
0.330 146/1
0.460 149
0.460 46/1
0.340 146/2
0.420 144
0.490 317/3
0.120 47
0.100 48
0.180 46/2
0.340 141
0.330 405
0.500 317/1
0.080 320
0.460 15
0.780 321/1
1.360 328
0.070 329
1.080 331
0.080 332
0.210 142
0.080
(2)
(1)
0.210
135/1
135/2
0.130
138/1
0.150
0.120
138/2
153
0.070
123
1.260
27.760
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 15 भू- अ.- ए 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- भैसखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-80.197 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
63/1/2
0.607
63/1/1
0.607
0.202
39/2
0.243
470/399/2
401/2
0.542
0.760
191
0.057
62/1/2
1.012
62/2
0.809
70/1
59/2
2.382
1.927
57/1 भाग 1 ]
4317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 59/1
2.382 199/1/1
0.612 41/2
0.628
2.172 35, 40/2/2
77/1
1.619
1.619 75/1
457/417/3
0.303 25/1/2
0.607 194/1
1.619 197/1/1
0.660 197/1/2
0.659 305/2/1
0.196
2.023 305/2/2
306/1
3.521
0.529 305/1/1
283/1/1
0.241 283/1/2
0.506 421/2/1
1.295 421/2/2
1.619 421/2/3
1.760 457/417/2
0.445
0.510 25/3 , 26/2
27/2
0.304 73/2
1.136 62/1/1
2.630 278
0.717 403/1
3.649 202/1
0.405 401/10
0.809 401/5
0.643 199/1/2
0.294 307/1
0.405 203/1
0.405
0.607 456/417/1
0.202 456/417/2
27/2
0.304
1.501 421/1
47/1/1
1.981 47/1/2
1.981 270/2
1.219 419/4
0.178 419/7
0.587 (1)
(2)
417/1 /1 क
0.343
420/1/1
0.262
20
0.938
0.890
23
419/3
0.174
0.587
419/8
0.178
419/6
0.534
419/9
0.202
419/2
401/3
0.429
0.539
401/8
0.178
419/5
0.587
419/10
0.539
401/6
283/1/3
0.405
471/305/283
1.453
305/1/2
0.929
401/9
0.809
0.643
401/4
73/1
1.142
4.206
60
0.164
457/417/1
0.344
417/1/ 1 ख
0.405
417/1/2/2
420/1/2
0.263
0.202
419/1
417/1/2/1
0.486
0.321
420/2
2.280
424/5
2.140
424/4
1.619
424/1/1
1.376
424/3/1
424/3/3
योग : 80.197
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 2 दिसम्बर 2011
पत्र क्र. क - भू- अर्जन - तेंदूखेड़ा- 2011-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- जबेरा
( ग ) नगर/ ग्राम- बम्हौरी , सिंगौरगढ़, कांटी, मुडेरी , बिछिया ( घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.80 हैक्टर.
खसरा नं .
रकबा (हे . में ) (2)
(1)
ग्राम- बम्हौरी सिंगौरगढ़
7/1
0.15
8
0.04
0.30
7/2
6
0.20
12/1
0.43
13
0.10
24/2
0.01
25
0.04
15/2
0.25
14/1
0.27
23/1
0.27
26
0.02
27
0.02
28
0.05
11/2
0.08
29/1
0.09
योग : 2.32
ग्राम-मुड़ेरी
52/2
0.08
53
0.62
(1)
(2)
54
0.01
44
0.65
1.36
योग :
ग्राम-कांटी
0.05
160/2
0.25
161
0.19
162/1
170/2
0.55
0.52
170/3
0.05
172
174
0.10
0.35
189
0.47
191/2
0.35
193
283
0.41
284
0.22
1.02
285
योग : 4.53
ग्राम-बिछिया
0.20
108
0.57
109
0.32
110
0.21
117
118
0.49
120
0.13
122
0.27
123
0.15
130
0.51
0.35
133
137
0.03
138
0.36 योग : 3.59 महायोग : 11.80
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबेरा बायपास निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.