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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 09 December 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-12-09.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011- अग्रहायण 18 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-484- आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र . वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग को दिनांक 19 से 27 दिसम्बर 2011 तक, 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश अवधि में श्री पुखराज मारू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी

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आदेश तक, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री प्रभाकर बंसोड द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पुखराज मारू, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-684 - आयएएस लीव एक- 5.- श्री अमित राठौर, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-613 - आयएएस लीव - 5- एक- श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 5 से 18 नवम्बर 2011 तक चौदह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 21 से 28 नवम्बर 2011 तक आठ दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. 4619-228-2011-5- एक. श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) जेल विभाग के अस्वस्थ होने के कारण लघुकृत अवकाश पर रहने की सूचना दी हैं. श्री प्रभाकर बंसोड की लघुकृत अवकाश अवधि में श्री अशोक दास , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-561 - आयएएस- लीव- एक- 5- श्री टी . धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 4 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्री प्रदीप खरे , आयएएस. कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री टी . धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे , कमिश्नर , रीवा संभाग , रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री टी . धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी . धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-97- आयएएस लीव एक-5.- श्रीमती रंजना चौधरी , आयएएस. , अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल , भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक चौवालीस दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्रीमती रंजना चौधरी की अवकाश अवधि में श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रंजना चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रंजना चौधरी द्वारा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रंजना चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना चौधरी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-393 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग विकास निगम, म. प्र. ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमि. (ट्रायफेक ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-667 - आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-476- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012 तक पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 जनवरी 2012 एवं 21 , 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-486 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस . , वि. क. अ. सह-आयुक्त, उद्योग , म. प्र. , प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम , प्रबंध संचालक , म. प्र. राज्य वस्त्र निगम , प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

( 2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. के. दास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य औद्योगिक विकास निगम , प्रबंध संचालक, म. प्र. ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, वि.क. अ. सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य वस्त्र निगम तथा म. प्र. लघु उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.- सह- आयुक्त, उद्योग , म . प्र. , प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क. अ. सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दास वि.क. अ.- सह- आयुक्त, उद्योग म. प्र. प्रबंध संचालक, म . प्र . राज्य उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य वस्त्र निगम प्रबंध संचालक म. प्र. लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-483 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2011 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[भाग 1 ( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. ई- 5-808 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-795 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री आर. बी. प्रजापति, अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है .

भाग 1 ]

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर , जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-743 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस . , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-817 - आयएएस- लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

4257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

( 2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर , जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे , कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-634 - आयएएस - लीव- एक- 5-( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ- ए- 5-29-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय 4258

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ. अवकाश अवधि

अभियुक्ति क्र.

अवकाश का प्रकार

कुल दिन

(2)

(1)

(3) (4)

(5) 1 दिनांक

कम्युटेड

5 दिन

अवकाश

26-8-2011 से 30-8-2011 तक.

पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

सहित.

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31-8-2011 से 1-9-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. ई - 5-689 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस . , मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. ई- 5-785- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रबंध संचालक, म. प्र. कृषि विपणन बोर्ड- सह - संचालक, मंडी म. प्र. सह- अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 17 से 21 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- संचालक, मंडी म. प्र. सह- अपर सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1 क्र. ई- 5-862 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2011 से 7 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-817 - आयएएस लीव- 5 - एक.- श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला छतरपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2011 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 5-753 - आयएएस- लीव- 5 - एक- ( 1 ) डॉ. ई. रमेश कुमार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सागर को अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 1 से 4 अक्टूबर 2011 तक चार दिन- अर्जित अवकाश.

2. दिनांक 5 से 15 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन- लघुकृत अवकाश.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. ई . रमेश कुमार, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाश काल में डॉ. ई. रमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ई . रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-409 - आयएएस - लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित भाग 1 ]

4259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 25 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. ई- 5-370 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 5 जनवरी 2012 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. ई- 5-484- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव . मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाश काल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-523 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 11 नवम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 अक्टूबर 2011 एवं 12 , 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. ई- 5-410- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस. , संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाश काल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-570 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 25 जुलाई 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश काल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, अवर सचिव ( कार्मिक) .

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. एफ- 03-61-2011 - दो -ए(3 ) .- राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टर , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू- अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य 4260

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति विभाग के जिला संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर सागर संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री नन्द कुमारम् ( सश्रेय )

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 2 श्री दिनेश तिवारी

3 श्री मंगलदास चक्रवर्ती

राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

4 श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी 5 श्री अशोक कुमार सक्सेना सहा. अधी. भू- अभिलेख 6 श्रीमती मनीषा मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 7 श्री शिव नन्दन सिंह कुशवाह राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 8 श्री संजीव कुमार तिवारी

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 9 श्री सकरीया भिड़े

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 10 श्री मनोहर कुल्हारे

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री शैलेन्द्र सिंह ( सश्रेय )

उप जिलाध्यक्ष 12 कु. रितु चौहान

डिप्टी कलेक्टर 13 श्री राजेश राठौड़

डिप्टी कलेक्टर 14 श्री बृजेश सक्सेना

डिप्टी कलेक्टर 15 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर 16 सुश्री तृप्ती श्रीवास्तव ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर 17 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल

डिप्टी कलेक्टर 18 कु. टीना यादव

19 श्री अभिजीत अग्रवाल ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 20 श्री अनुराग चौधरी ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर 21 श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय )

(1)

(2)

(3) 22 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 23 श्री आशीष सिंह ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 24 श्री भास्कर लाक्षाकार ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 25 श्री कर्मवीर शर्मा ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 26 श्री तरूण राठी ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर 27 श्री कोशलेन्द्र विक्रम सिंह सहायक कलेक्टर 28 श्री ओम प्रकाश सनोडियां डिप्टी कलेक्टर 29 सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ( सश्रेय ) सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 30 कु. शिल्पा ( सश्रेय )

31 श्री विवेक कुमार पाण्डेय जिला संयोजक आ.ज.क.

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम

निम्नस्तर

सागर संभाग

1

राजस्व निरीक्षक श्री मनीराम गौड़

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 2 श्री दिनेश कुमार पनिका

राजस्व निरीक्षक 3 श्री शिव शंकर मिश्र

4 श्री कन्हैयालाल तेकाम राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 5 श्री त्रिलोक सिंह पुसाम

राजस्व निरीक्षक 6 श्री श्यामलाल मोंगरे

7 श्री मानसिंह मेंमार

सहा. अधि. भू- अभिलेख 8 श्री के. एम. चौधरी अधीक्षक

9 श्री बैसाखू राम प्रजापति राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 10 दिलीप श्रीवास्तव

ग्वालियर संभाग

सहा. अधि. भू-अभिलेख 11 श्री सूबालाल राजपूत

12 श्री विनोद कुमार चौरसिया राजस्व निरीक्षक 13 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार राजस्व निरीक्षक 14 श्री दृगपाल सिंह बैस राजस्व निरीक्षक 15 श्री महेश कुमार सोलंकी राजस्व निरीक्षक 16 श्रीमती सुनीता देहलवार राजस्व निरीक्षक 17 श्रीमती सरिता भदौरिया राजस्व निरीक्षक 18 श्री जगदीश प्रसाद धागोरियां राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 19 श्री राजेश शर्मा

राजस्व निरीक्षक 20 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ भाग 1 ]

4261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3) श्री अजय शंकर शर्मा

21

राजस्व निरीक्षक 22 श्री महेन्द्र सिंह यादव

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 23 श्री रामनिवास शर्मा

राजस्व निरीक्षक 24 श्री चन्द्रमोहन शर्मा

राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 26 श्री अशोक सिंह तोमर

27 श्री प्रमोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 28 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 29 श्री मुन्नालाल गौड़

राजस्व निरीक्षक 30 श्री राकेश कुमार ढोडी

राजस्व निरीक्षक 31 श्रीमती नीरज मिश्र

कार्या . अधीक्षक 32 श्री इलखुराम भगत

राजस्व निरीक्षक 33 श्री नरेन्द्र कुमार जैन

राजस्व निरीक्षक 34 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 35 श्री धीरज सिंह परिहार

राजस्व निरीक्षक 36 श्री उत्तम कुमार शर्मा

37 श्री श्रीराम गोयल

सहा. अधि. भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 38 श्री मुकेश कुमार दुबे

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 39 श्री मुंशीराम कुमरे

40 श्री बसंतराम बरखानियां राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 41 श्री रजान सस्तियां

42 श्री छगनलाल नागराज

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 43 श्री चन्द्रपाल पाल

44 श्री उदयवीर सिंह भावर राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 45 श्री योगेन्द्र राजवैध

46 श्री देवराम निहरता

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 47 श्री धुलियां पालियां

राजस्व निरीक्षक 48 श्री मुन्नालाल बास्कले

49 श्री रणजीत सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 50 श्री इगुसिंह गणावर

राजस्व निरीक्षक 51 श्री खूनी कुमार पंडोले

52 श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा

राजस्व निरीक्षक 53 श्री कन्छेदीलाल जैन

राजस्व निरीक्षक 54 श्री भगवान दास तमखानियां राजस्व निरीक्षक 55 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिटोके राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 56 श्री सुनील कुमार बागुल

57 श्री संतोष पाटील

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 58 श्री संतोष कुमार शौनकिया

(1)

(2)

(3) श्री लखन लाल सोनी

राजस्व निरीक्षक 59

राजस्व निरीक्षक श्री मदनलाल टंगारे

60

श्री त्रिलोक चन्द नागोत्रा राजस्व निरीक्षक 61

राजस्व निरीक्षक 62 श्री वरून कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक श्री योगेश मलतारे

63

राजस्व निरीक्षक 64 श्री रजनीश उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 65 श्री संतोष कुमार कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 66 श्री रामलाल खेड़ेकर

श्री भागीरथ चौहान

राजस्व निरीक्षक 67

राजस्व निरीक्षक श्री कमलराय सुनहरे

68

राजस्व निरीक्षक 69 श्री मनोज कुमार राय

श्री सुरेश चन्द्र जैन

सहा.अधि.भू- अभिलेख 70

राजस्व निरीक्षक 71 मो . फिरोज खान

राजस्व निरीक्षक 72 श्री राकेश पगारे

राजस्व निरीक्षक 73 श्री सुखराम गोलकर

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 74 श्री विनोद पटेल

राजस्व निरीक्षक 75 श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 76 श्री दयाराम निगम

राजस्व निरीक्षक श्री गोवर्धन लाल राजोरिया

77

अधिक्षक भू- अभिलेख 78 श्री मुन्नूसिंह बारस्कर

राजस्व निरीक्षक 79 श्री रघुनाथ मचार

राजस्व निरीक्षक श्री रतन लाल डामोर

80

श्री मांगीलाल चौहान

राजस्व निरीक्षक 81

राजस्व निरीक्षक 82 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

राजस्व निरीक्षक 83 श्री प्रदीप कुमार गुप्ता

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 84 श्री राजेश कुमार धाड़से

डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य

85

डिप्टी कलेक्टर श्री अंकुर मेश्राम

86

राजस्व निरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह मीना

87

राजस्व निरीक्षक श्री राजू लोखण्डे

88

राजस्व निरीक्षक श्री श्याम सिंह तारे

89

श्री भैयालाल भील

राजस्व निरीक्षक 90

राजस्व निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार बालापुरे

91

कार्यालय अधीक्षक 92 श्री एन.एस. सिद्धीकी

राजस्व निरीक्षक 93 श्री राजेश राम

राजस्व निरीक्षक 94 श्री राकेश पिप्पल

सहा. अधि. भू- अभिलेख 95 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव 4262

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 96 श्री रामराज चौधरी

राजस्व निरीक्षक 97 श्री रधवा कोल

राजस्व निरीक्षक 98 श्री सुन्दर लाल दुबे

राजस्वनिरीक्षक 99 श्री गोपीचन्द पवार

राजस्व निरीक्षक 100 श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 101 श्री सुरेश उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 102 श्री राजकुमार खरे

राजस्व निरीक्षक 103 श्री धमेन्द्र साहू

104 श्री रामसेवक कौल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक श्री बृजबिहारी दुबे

105

राजस्व निरीक्षक 106 श्री जयसिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 107 श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़

108 श्री बी. के. सिंह मार्को राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 109 श्री हेमन्त कुमार अवधिया

110 श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 111 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन

राजस्व निरीक्षक 112 श्री राजेश कुमार पटवा

113 श्री भरत सिंह राय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 114 श्री चरण सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 115 श्री रतन शाह उइके

116 श्री नरेन्द्र गनवीर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 117 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 118 श्री उमेश सिंह कुशवाहा

राजस्व निरीक्षक 119 श्री अजय श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 120 श्री रमेश प्रसाद साहू

राजस्व निरीक्षक 121 श्री भागसिंह धुर्वे

क्र. एफ - 03-63-2011 - दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रश्नपत्र द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1

जिला पंजीयक श्री रजनेश कुमार सोलंकी

जिला पंजीयक 2 श्री दिनेश कुमार गौतम

(3) (1)

(2)

जिला पंजीयक डॉ. पवन कुमार अहिरवार

3

जिला पंजीयक 4 कुमारी निधि जैन

कुमारी सपना स्मृति खेमरिया जिला पंजीयक 5

जिला पंजीयक 6 डॉ. मंजुलता पटेल

जिला पंजीयक कुमारी विभा मरकाम

7

जिला पंजीयक 8 श्री स्वप्नेश शर्मा

जिला पंजीयक 9 श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी

जिला पंजीयक 10 डॉ. अमरेश नायडू

जिला पंजीयक 11 श्री विवेक कुमार दुबे

निम्नस्तर भोपाल संभाग

जिला पंजीयक 1 सुश्री क्षिप्रा सेन

क्र. एफ- 03-66-2011 - दो- ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रश्नपत्र प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -- परीक्षार्थी का नाम (2)

अनु. (1)

पदनाम (3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

जिला पंजीयक 1 श्री रजनेश कुमार सोलंकी

जिला पंजीयक 2 श्री दिनेश कुमार गौतम

जिला पंजीयक 3 डॉ. पवन कुमार अहिरवार

जिला पंजीयक 4 कुमारी निधि जैन

कुमारी सपना स्मृति खेमरिया जिला पंजीयक 5

जिला पंजीयक 6 डॉ. मंजुलता पटेल

जिला पंजीयक कुमारी विभा मरकाम

7

जिला पंजीयक 8 श्री स्वप्नेश शर्मा

9

जिला पंजीयक श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी

जिला पंजीयक 10 डॉ. अमरेश नायडू

जिला पंजीयक 11 सुश्री क्षिप्रा सेन

जिला पंजीयक 12 श्री विवेक कुमार दुबे

भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 03-72-2011 - दो-ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों भाग 1 ]

4263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्न सम्मिलित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव

कराधान सहायक

इन्दौर संभाग

2

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री युवराज पाटीदार

जबलपुर संभाग

2

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीमती रक्षा दुबे ( चौबे )

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री रिधेश्वर कालभोर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री उमेश कुमार राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री चिन्धु उइके

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 कु. पुनम धुर्वे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्रीमती माया वानखड़े

6 श्री नवीन भारद्वाज

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री निर्मल कुमार परिहार

सहा. वा. कर अधिकारी 8 कु. सरिता भगत

ग्वालियर संभाग

9 श्री पारूल अग्रवाल

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री राहुल भटनागर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 कु. दीपा नरवरियां

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 कु. स्वाति जैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री गुरमीत सिंह वाधवा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री हेमंत सूर्यवंशी

15 श्री अरूण प्रताप सिंह भदौरिया कराधान सहायक 16 श्री सतेन्द्र चौरसिया

वाणिज्यिक कर अधिकारी 17 श्री आशीष चौधराना

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 18 कु. सपना पगारे

वाणिज्यिक कर अधिकारी 19 श्री सुनिल बांगर

20 श्रीमती संध्या सिलावट वाणिज्यिक कर अधिकारी

(3) (2)

(1)

21 श्री विनय रावत

सहा. वा. कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री दिलीप सिंह कन्डारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री समर सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री रवीश सिंह भदौरिया

25 श्री जीवन सिंह बैस

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री सीताराम आर्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री राघवेन्द्र जायसवाल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री नवीन दुबे

29 श्री संतोष कतरौलिया वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री अमित कुमार व्यास

31 डॉ. प्रियतमा सोनी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री राजमणि सिंह

कराधान सहायक

सहा. वा. कर अधिकारी 33 श्री पप्पू सिंह मईड़ा

34 श्री हेमंत शर्मा

कराधान सहायक

कराधान सहायक 35 डॉ. योगेश दायमा

कराधान सहायक 36 श्री अजय शर्मा

37 श्री विकास चव्हाण

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 38 श्री नितिन कुमार जैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री रमेश चन्द्र अटोरे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 40 कु. राखी सोलंकी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 42 कु. पूनम श्रीवास्तव

सागर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 43 श्री कल्याण सिंह यादव

कराधान सहायक 44 श्री संतोष कुमार खरे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 45 श्री बालमुकुन्द चढ़ार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्री उमेश कुमार कोरी

सहा. वा. कर अधिकारी 47 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 श्री अजीत सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 49 श्री आर. बी. सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 50 श्री आशीष श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 51 श्री विजय कुमार पाण्डेय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 52 श्री अनिल कुमार जैन

53 श्री जॉनी जैकब

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री गणेश प्रसाद तिवारी कराधान सहायक 54

55 श्री राजेश नायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 56 श्रीमती प्रतिमा सोनकेशरियां

कराधान सहायक 57 श्री अनिल कुमार जैन 4264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- 03-75-2011- दो- ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र द्वितीय - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3) होशंगाबाद संभाग

1 श्री नरसिंह बघेल

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 2 श्री राकेश कुमार भट्ट

3 श्री जे . पी. शर्मा

सहायक वन संरक्षक

ग्वालियर संभाग

4 श्री राजीव कौशल

वन क्षेत्रपाल

सहायक वन संरक्षक 5 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा

6 श्री आनन्द सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल

सहायक वन संरक्षक 7 श्री बी. पी. उपाध्याय

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 8 श्री आर. एन. द्विवेदी

वन क्षेत्रपाल 9 श्री जगदीश प्रसाद राव

इन्दौर संभाग

सहायक वन संरक्षक 10 श्री भीमा मण्डलोई

11 श्री बी. पी . पटेल

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 12 श्री सभाराज सिंह परिहार

वन क्षेत्रपाल

13 श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा

सहायक वन संरक्षक 14 श्री ओ . पी. शर्मा

15 श्री मन्ना अजनार

सहायक वन संरक्षक

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 16 श्री सुनील कुमार भारद्वाज

17 श्री राजीव श्रीवास्तव

वन क्षेत्रपाल

18 श्री महेश चन्द्र वर्मा

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल

19 श्री सुधीर कुमार पाठक

सहायक वन संरक्षक 20 श्री पी . डी. छोड़के

वन क्षेत्रपाल

21 श्री विजेन्द्र सिंह यादव

वन क्षेत्रपाल

22 श्री विनोद वर्मा

सहायक वन संरक्षक 23 श्री एच. पी. सिंह

24 श्री केशव नारायण सक्सेना सहायक वन संरक्षक 25 श्री मनोज कुमार सिंह भदौरिया वन क्षेत्रपाल

(2)

(1)

(3)

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 26 श्री पी. पी . एस. परिहार

27 श्री चित्रसेन वर्मा

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 28 श्री अजय पटैरियां

जबलपुर संभाग

सहायक वन संरक्षक 29 श्री चन्द्रभूषण गुप्ता

सहायक वन संरक्षक 30 श्री श्रवण कुमार पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 31 श्री एस. एल . सोनवे

वन क्षेत्रपाल 32 श्री अरूण प्रताप सिंह

वन क्षेत्रपाल 33 श्री हरीश कुमार सोनी

सहायक वन संरक्षक 34 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा

वन मण्डलाधिकारी 35 श्रीमती राखी नंदा

सहायक वन संरक्षक 36 श्री एम. पी. ताम्रकर

सहायक वन संरक्षक 37 श्री एस. सी. खेर

वन क्षेत्रपाल 38 श्री तेजमान पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 39 विजय सिंह कुशरे

सहायक वन संरक्षक 40 श्री एम. बी. एस. चौहान

सहायक वन संरक्षक 41 श्री योगेश झारियां

वन क्षेत्रपाल 42 श्री विनय कुमार पाण्डेय

उज्जैन संभाग

वन क्षेत्रपाल 43 श्री शंकर लाल यादव

सहायक वन संरक्षक 44 श्री जमना लाल कोलार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. एफ-12-23-2011 - सात -2ए यतः राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 273-74, दिनांक 18 अप्रैल 2007 के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ग्राम करेली प . ह. नं. 17 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर की निजी भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 4.724 हे. मुख्य नहर निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

2. और, यतः , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि में से खसरा क्रमांक 169/6 कुल अर्जित रकबा 0.308 हेक्टेयर भाग 1 ]

4265

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

में से 0.258 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है .

3. और, यतः , भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है , और ना ही भूमिस्वामी भू-अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा उपरिवर्णित खसरा क्रमांक 169/6 रकबा 0.308 में से 0.258 हेक्टेयर के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 7-18-07- बत्तीस -1 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई है .

2. राज्य शासन एतद्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से छः माह के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2012 तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 3-75-2011- बत्तीस- शुद्धि- पत्र . विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत नागदा विकास योजना हेतु समिति का पुनर्गठन किया गया है . उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश सरल क्रमांक ( ङ) पर ' अध्यक्ष जनपद पंचायत, सोहागपुर ' टंकित हो गया है . कृपया त्रुटि सुधार उपरांत ' अध्यक्ष जनपद पंचायत सोहागपुर ' के स्थान पर ' अध्यक्ष जनपद पंचायत खाचरौद ' पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. एफ- 7-107-2004- बत्तीस.- राज्य शासन द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार नामनिर्देशन किये जाते हैं :-

(अ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ख ) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य : - ( 1 ) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग (2 ) प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग (3 ) संचालक , औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें (4 ) मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग

(5) आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म. प्र.

( ब ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ग ) के अधीन स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य: - ( 1 ) श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर, नगरपालिक निगम , भोपाल ( 2 ) श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम , जबलपुर (3) श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन (4) डॉ. अनिल तिवारी , अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्यौंथर, जिला रीवा.

(5 ) श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह , अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, छतरपुर.

(स ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( घ ) के अधीन कृषि, मछली पालन या उद्योग की श्रेणी से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अशासकीय सदस्य : -

( 1 ) श्री हरभजन शिवहरें, ई -8 / 21 , भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(2 ) श्री अभय दारे, ( बी. ई. सिविल ) , 45 द्वारिका विहार कॉलोनी , तिली वार्ड , सागर.

( 3 ) श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 , जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला विदिशा.

4266

( द ) अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ङ) के अधीन राज्य शासन के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य : -

( 1 ) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल.

(2) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजागार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 13-1-03-अ- ग्यारह.- राज्य शासन एतद्वारा " ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996 " की धारा-3 की उपधारा (3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री अनुराग बंसल , निवासी ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष नामांकित करता है .

क्र. एफ. 13-11-10-अ- ग्यारह. बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. / 4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 25 सितम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक छः माह के लिये छूट देता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्तअधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रफीक खान , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. एफ 1 (ए) 269-86- ब- 2- दो. श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु.मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - V Mid Career Training Programme में दिनांक 14 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 5 से 10 दिसम्बर 2011 तक यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: - 1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

4267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. एफ 46-2-2011- बीस -3 .- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक के लिये विहित , विशिष्ट हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सत्र 2011-12 में भगवत् गीता में बताए गए प्रसंगों पर आधारित , एक - एक अध्याय जोड़ने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

यह आदेश इस विषय पर आगामी आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा.

No. F. 46-02-2011 - XX -3.-State Government hereby, In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathamik , Middle School Tatha Madhyamik Shiksha ( Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha) Adhiniyam , 1973 ( No. 13 of 1973) , permits to add one chapter each based on incidents enumberated in Bhagwat Geeta in the Text book of special Hindi prescribed to class I to VIII for the academic session 2011-12 .

This order shall be effective till the further orders in this regard .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती , उपसचिव.

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

एफ 22-20-11- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मंजिली गाड़ी अनुज्ञा- पत्र के अन्तर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनन्यतः चलाए जा रहे समस्त लोक सेवा यानों को, इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से उस सीमा तक कर के भुगतान से आंशिक छूट प्रदान करती है जिससे कि ऐसे यानों पर कर की दर, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद ( ग ) में विनिर्दिष्ट दर पर देय हो जाए : -

मार्ग

1. इन्दौर- मिसरोल

2. इन्दौर-सांवेर

3. इन्दौर-मानपुर

No. F. 22-20-2011 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 ( No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby partially exempts all public service vehicles covered under stage carriage permit and plying solely on the routes specified below , from the payment of tax to the extent that the tax on such vehicles shall be payable at the rate specified in sub - item ( c) of item IV of first Schedule of the said act with effect from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette "

ROUTE

1. Indore Misrole

2. Indore - Sanwer

3. Indore Manpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. एफ.9-3-2005- ब- सोलह- संशोधन.- इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 5 नवम्बर 2011 की कंडिका दो की पंक्ति क्रमांक 3 में अंकित " छह मास " के स्थान पर " एक मास " स्थापित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

4268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

फा. क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) 4034-2011 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 ( ई) -83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्रमांक

विशेष न्यायालय का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

" 15 .

भोपाल

श्री संजीव कालगांवकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1 . ".

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

विशेष न्यायालय क्रमांक-1

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( one ) 4034-2011 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B - 1 , dated 16th September, 2010 , namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table , for serial number 15 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

TABLE

S. No. Name of The Civil District

Name of the Judge of the Special Court

Name of Special Court

(4)

(1)

(2)

(3)

"15 .

Bhopal

Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 .

Shri Sanjeev Kalgaonkar , Additional Sessions Judge , Special Court No. 1. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

4269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2011

क्र. 3 - खाद्य- 2-35-2011.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम , 2006 ( 2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 3 की उपधारा ( यख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करते हैं .

S. No. 3 - Food- 2-35-2011 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( zb ) of Section 3 of the Food Safety and Standards Act , 2006 the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby notify the Whole of the State of Madhya Pradesh to be the Local area for the purpose of the above Act .

अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर ( श्रम विभाग ) जिला झाबुआ

मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 82-2011 - भू- अभि. ब. श्र.- 99- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 ( क्र. 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमती जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ के लिये " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का गठन करती हूं:-

जिला झाबुआ

धारा 13 की उपधारा " 2" " क " के अधीन

अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी , झाबुआ

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ख " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा.वर्ग के तीन सदस्य

( 1 ) श्री जेवियर मेड़ा, विधायक क्षेत्र, झाबुआ ( अ.ज.जा. ) (2) श्री वालसिंह मेड़ा, विधायक क्षेत्र, पेटलावद ( अ.ज.जा. ) (3 ) श्री वीरसिंह भूरिया , विधायक क्षेत्र, थांदला ( अ.ज.जा. ) धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " ग" के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य

-सदस्य 1. श्री शरद शुक्ला अभिभाषक झाबुआ

-सदस्य 2. श्री प्रदीप रूनवाल सामाजिक कार्यकर्ता झाबुआ.

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " घ " के अधीन

-सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ (म. प्र. )

-सदस्य 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ ( म. प्र. )

3. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ ( म. प्र. ) -सदस्य धारा 13 की उपधारा ( 2 ) खण्ड " ड " के अधीन 1. प्रबंधक,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ, जिला झाबुआ ( म . प्र. ) -सदस्य

जयश्री कियावत, कलेक्टर, भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश आदेश

क्र. एफ. 67-186-10- तीन- 1983- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , 4270

दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री इन्द्रा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था. निर्वा./10, दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री इन्द्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री इन्द्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री इन्द्रा को नोटिस दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री इन्द्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011 आदेश

क्र. एफ. 67-186-10- तीन - 1984- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री शहनाज सिद्दकी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/ भाग 1 ]

4271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

स्था.निर्वा . / 10 , दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शहनाज सिद्दकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शहनाज सिद्दकी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शहनाज सिद्दकी को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शहनाज सिद्दकी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-186-10- तीन- 1985- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था. निर्वा. / 10, दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था.

4272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं . न्यायोचित कारण नहीं है.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सुशीला सोनकिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370/स्था.निर्वा. / 10 , दिनांक 1 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुशीला सोनकिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सरोज डॉ. कौशल भटनागर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुशीला सोनकिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 21 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र. एफ. 67-186-10-तीन- 1986- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया

सुश्री सुशीला सोनकिया को नोटिस दिनांक 21 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अप्रैल , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 02 मई 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा भाग 1 ]

दिनांक 4 जुलाई 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 अगस्त, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुशीला सोनकिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिजावर जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10- तीन- 1988- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ",

4273

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री विद्याधर कुशवाहा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई , 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321/ स्था. निर्वा. / 2010 , दिनांक 18 अक्टूबर , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विद्याधर कुशवाहा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विद्याधर कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री विद्याधर कुशवाहा को नोटिस दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 15 जनवरी, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी श्री विद्याधर कुशवाहा द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त , 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में 4274

कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विद्याधर कुशवाहा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10-तीन- 1989- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321 / स्था. निर्वा. / 2010 , दिनांक 18 अक्टूबर , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को नोटिस दिनांक 6 जनवरी , 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 21 जनवरी , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई , 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब, लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह " मीरू " को इस प्रकार भाग 1 ]

चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुभाष जैन )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10-तीन-1990- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर जिला सतना के आम निर्वाचन में पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत कोटर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 1321 / स्था. निर्वा . /2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

4275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी , 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को नोटिस दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 21 जनवरी , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2011 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का जबाव , लिखित अभ्यावेदन मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 27 सितम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पंडित कैलाश प्रसाद मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

4276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 5453 - भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(4)

(3)

रतलाम

जावरा 1. डेहरी

1.245 1.144

2. जोगी पिपल्या कुल रकबा : 2.389 (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.

पेलादड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रतलाम, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 5738 - भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सैलाना

रतलाम

1. घोड़ादेह

2. सरवन

3. नेगड़ापाड़ा

0.50 1.36 0.57 0.34

4. श्यामपुरा

कुल रकबा : 2.77

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम.

चावलाखेड़ी तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 4180- भू-अर्जन- 2011 - राजस्व पत्रक क्र.अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पेटलावद

झाबुआ

जुनाखेड़ा

0.21 योग : 0.21

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पनास तालाब नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 , झाबुआ.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 10- अ- 82-2010-11-505.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा ( हे. में )

(1) (2) (3)

(4) गुना

बिरयाई

कुंभराज

289 290/2

0.481 1.000

291/1

0.941

291/2

0.160

291/3

0.720

379/1

0.430

0.574

379/2

381/1

0.121

381/2

1.000

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बिरयाई सिंचाई तालाब/ नहर निर्माण योजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़.

4278

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

[भाग 1 (1) (2) (3)

(6)

(4)

(5)

381/3

1.000

383

0.993

386

1.568

387

1.264

390

5.132

0.225

391/1

0.224

391/2

0.982

393

0.460

394

395/1

0.627

404/1/1

0.042

6

0.636

8

1.223

2.132

9

10/1

0.578

0.579

10/2/1

10/2/2

0.578

11

0.366

13

2.142

15

0.836

22

0.220

0.178

27/504/3

27/504/2

1.490

404/1/2

0.941

27/504/1 ख

0.674

27/4

0.021

27/9

0.314

27/11

0.895

27/12

1.000

27/13

1.000

27/14

0.895

27/15

1.000

2.000

27/16

0.836

27/19

योग : 38.478

डूब क्षेत्र

0.418

154

नहर प्रणाली क्षेत्र

155

0.031

150

0.052

158

0.029

148

0.070

149

0.031

147

0.073

0.209

160

126

0.138

0.073

124

125

0.200

0.031

132

123

0.132 4279 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2) (3)

(1)

(4)

(5)

(6)

0.085

122

121

0.093

79/2

0.052

78

0.011

77/1

0.022

76

0.167

75

0.065

74

0.147

55

0.198

51/2/2

0.042

53

0.021

54

0.021

45

0.042

44

0.021

36

0.063

46

0.032

48

0.032

49

0.042

404/2/1

0.021

404/2/2

0.021

402

0.070

403

0.055

0.125

406

401

0.054

0.200

410

411

0.205

420

0.395

371/6

0.170

370

0.115

368/2

0.115

221

0.085

220/2

0.100

215

0.347

445/1/2

0.836

0.867

445/1/3

1.067

445/2

7.491

( नहर प्रणाली क्षेत्र ) योग :

38.478

(तालाब डूब क्षेत्र ) योग :

45.969

कुल योग ( डूब क्षेत्र+ नहर क्षेत्र )

(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(2) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र.क्र.- 08 - भू-अर्जन-अ-82-2010-11.- त्रुटि सुधार उद्घोषणा - ग्राम बरीं बगराज तहसील बैरसिया, जिला भोपाल की सम्राट अशोक सागर जलाशय के जलस्तर 1504 से 1508 फीट तक बढ़ाने हेतु धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कॉलम नं. 4 में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का प्रकाशन हो गया था के स्थान पर सही प्रविष्टि का प्रकाशन किया जा रहा है , जो निम्नानुसार है : - त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि जिसका प्रकाशन हुआ है लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं

क्र.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में ) 1

2.454 87 , 82/2 , 89/1 , 189/1

2

1.011 87 , 82/2 , 89/1 , 189/2

3

1.064 87 , 82/2 , 89/1 , 189/3

4

0.242 87 , 82/2 , 89/1 , 189/4

संशोधित प्रविष्टि

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं

खसरा नंबर

क्र.

रकबा (हेक्टर में)

2.454 1

87 , 88/2 , 89/1 , 189/1

1.011

2

87, 88/2 , 89/1 , 189/2

3

1.064 87 , 88/2 , 89/1 , 189/3

0.242 4

87 , 88/2 , 89/1 , 189/4

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा ( 6 ) की उद्घोषणा में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे.

निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर, जिला भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 24 नवम्बर 2011

नस्ती क्रमांक 83-11 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र. 55-अ- 82-10-11.- शुद्धिपत्र - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम पिपलकोटा, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 55-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 9-9-11 को समाचार- पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16-9-2011 एवं चौथा संसार में दिनांक 25-9-2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 12-9-2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नंबर

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में ) रकबा ( हेक्टर में )

429 म. प्र. राजपत्र, भाग -1 में

दिनांक 9-9-11

431

433/1

433/2

0.12 0.03

429

0.04

विलोपित

विलोपित

0.04

विलोपित

विलोपित

0.01

विलोपित

विलोपित 4281 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नंबर

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

रकबा ( हेक्टर में ) दैनिक भास्कर में

429

0.03

429

0.12

431

0.04

विलोपित दिनांक 16-9-11

विलोपित

0.04

433/1

विलोपित

विलोपित

433/2

0.01

विलोपित

विलोपित

429

0.03

429

0.12 चौथा संसार में

431

0.04

दिनांक 25-9-11

विलोपित

विलोपित

0.04

विलोपित

विलोपित

433/1

0.01

433/2

विलोपित

विलोपित

0.12

429

आम इश्तहार में

429

0.03

विलोपित दिनांक 12-9-11

431

0.04

विलोपित

0.04

विलोपित

433/1

विलोपित

433/2

0.01

विलोपित

विलोपित

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.40 हेक्टर यथावत रहेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र. क्र. भू-अर्जन-11-12-अ 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में)

(1)

(6)

(4) 0.292

(2) विदिशा

विदिशा

सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा.

(3) सोंठिया गेहूंखेड़ी

0.126 योग : 0.418

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. -भू.अ.अ.- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुका

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) जबेरा

कटंगी

दमोह

1.95 कुल योग : 1.95

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र. ) .

छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु ( पूरक प्रकरण ) .

कार्यालय में देखा जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 26 नवम्बर 2011

ई.क्र. - 15- प्र.क्र. 1 -अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) सीतामऊ

मन्दसौर

नाटाराम

2.211

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कोटेश्वर तालाब की नहर हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4283

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र.- भू-अर्जन- 2011-1350- प्र. क्र. 5 - अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(6)

(4)

(3)

(5)

भाबरा

4.50

सेजावाड़ा

अलीराजपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

सेजावाड़ा तालाब क्र. 3 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. - भू-अर्जन- 2011-1354 - प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

भाबरा

किलाना

13.10

अलीराजपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

4284

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

[भाग 1 क्र.-भू-अर्जन-2011-1356-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2) भाबरा

(3) जवास

(4) 20.46

(1) अलीराजपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. - भू-अर्जन- 2011-1352- प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2) जोबट

(3) उबगारी

(4) 17.42

(1) अलीराजपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. - भू-अर्जन-2011-1361- प्र. क्र. अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(2) भाबरा

2.50

(3) झीरण

(1) अलीराजपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर.

झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

4285 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. - भू- अर्जन- 2011-1363- प्र. क्र. अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

जोबट

2.55

अलीराजपुर

बड़ीजुवारी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 45 - अ - 82-10-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(6)

(5)

(4)

ग्वालियर भितरवार कैथोद (3)

2.873 योग : 2.873

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम कैथोद की भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 409- भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

(1) (2)

सतना रघुराजनगर

भूमि का वर्णन ग्राम (3) अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4) शाहा 26.574 रामपुर चौरासी 1.457 योग : 28.031 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रेवती सीमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु.

(5) अनुविभागय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर, जिला सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 2058 - भू-अर्जन- 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : - जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.22 (2) रामपुर बाघेलान महुरछ कंदैला (3)

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 , सतना.

(6) बाणसागर परियोजना के हिनौती माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. 2060- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(4)

14.870 रामपुर बाघेलान बैरिहा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2, सतना.

बाणसागर परियोजना के झांझर माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 16626 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

11.339 राजगढ़

कुंवर कोटरी

नरसिंहगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ (म. प्र.) .

कुंवर चैन सागर ( दूधी ) परियोजना अन्तर्गत रिवर ट्रेनिंग कार्य हेतु भूमि.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

4288

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 16 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 12 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- भियाखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल-0.732 हेक्टर.

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

सर्वे नम्बर (1)

(2)

113/2

0.060

0.058

93/1/2

93/2

0.058

93/3

0.059

94

0.072

0.171

88

92

0.234

84/1

0.012

138

0.008

योग . 0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पीपलखेडा नहर की माइनर आर.एम. 1 का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. 5489 - भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक-7-अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग ) ग्राम- पेलादड़ी, देहरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-30.17 हेक्टर .

रकबा (हे . में ) (2)

सर्वे क्रमांक (1)

ग्राम-पेलादड़ी

0.02

9

0.22

10

0.33

20

1.43

37

0.56

53

0.98

52

3.41

40

51

0.02

44

0.71

0.54

43

0.71

41

18

1.85

19

2.17

21

0.40

0.08

22

0.08

23

36

0.19 भाग 1 ]

4289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2) (1)

130

0.58 34

0.17 35

0.49 59

0.36 54

0.13 49

0.02 152

0.05 38

0.60 60

0.18 61

0.13 62

0.18 50

0.10 42

1.29 110

0.28 16

0.04 39

1.02 131

0.10 142

0.02 150

0.32 149

0.37 151

0.31 140

0.51 138

0.49 134

0.87 135

0.99 136

0.77 137

1.00 15

0.02 160

1.74 3

0.04 13

0.48 128/2

0.26 124

0.10 87/6

0.16 95

0.10

कुल रकबा 27.97

(2)

(1)

ग्राम- देहरी

221

0.97

222/1

0.81

0.42

कुल रकबा 2.20

कुल रकबा 30.17

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पेलादड़ी तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम , दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. 5601 - भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक-6- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला-रतलाम

(ख ) तहसील- आलोट/ताल

( ग ) ग्राम- खराबड़ी, खेजड़िया- गुजरान , चारखेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.32 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

ग्राम-खराबड़ी

0.08

12

13/1

0.46

13/2

0.60

0.03

45

46

0.45

0.04

47

48

0.52

0.20

49/1 4290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2) (1)

49/2

0.20

0.20 49/3

49/4

0.19 49/5

0.19 50/1

0.49 50/2

0.49 51

0.59 52

0.98 53

1.45 56

0.51 59

0.32 73

0.68 74

1.35 75

0.15 76

0.92 77

0.10

0.56 80

81

0.57 82

0.36 83

0.54

1.30 84

85

0.93 86

0.39 87

0.43 88/1

0.55 88/2

0.28 88/3

0.27

0.84 89,90

0.85 91

93/1

0.48 93/2

0.50 93/3

0.50 94/1

0.08 94/2

0.29 94/3

0.30 95/1

0.39

(2)

(1)

95/2

0.40

96/1

0.29

96/2

0.30

0.19

97/1

97/2

0.18

0.29

98/1

0.29

98/2

0.38

99/1

0.72

99/2

0.36

100/1

0.35

100/2

101

0.75

102

0.54

0.76

103/1

103/2

1.92

105

0.22

0.26

106

107/1

0.47

107/2

0.11

0.24

109

0.24

114

118

0.05

120/1

0.11

120/2

0.16

120/3

0.67

0.15

120/4

121

0.39

0.36

122

0.30

123/1

0.30

123/2

125

0.60

126

0.44

127

0.19

0.11

128

कुल रकबा 34.69 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

ग्राम-खेजड़िया गुजरान सर्वे

रकबा क्रमांक

(हे. में) (1)

(2) 49/2

0.10 49/3

0.10 79

0.03

कुल रकबा 0.23

ग्राम-चारखेड़ी सर्वे

रकबा क्रमांक

(हे. में) (1)

(2)

7

0.04

8/1

0.11

8/2

0.13

15/1

0.05

16/1/2

0.08

16/2

0.11

18

0.07

19

0.18

20/1

0.04

20/2

0.14

20/3

0.14

21/1

0.10

21/2

0.22

21/3

0.22

23

0.16

25

0.48

0.23 43

44

0.18 45

0.56 46

0.41 47

0.66 48/1

0.31 48/2

0.10

0.15 49/1

49/2

0.15 50

1.41 51

0.63 52

0.20 55

0.10

4291

(2)

(1)

0.18

56

58

0.17

0.72

59

0.06

60

0.62

63

0.83

64

0.08

108

0.34

109

0.04

110

कुल रकबा 10.40

45.32

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 06- अ- 82-2010-2011 कले .- 516.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- कुंभराज

(ग) ग्राम- खेडीकला मजरा पागड़ीघाटा एवं वंडावर्डा (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.777 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

सर्वे नम्बर (1)

0.290

488

0.355

512/2

489

0.038 4292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

493

0.825

490/1

0.131

490/2

0.392

491

0.324

486

0.009

487

0.195

484

0.168

483

0.155

482/2

0.071

436/1/2

2.000

429/5

0.207

513/2

0.627

योग .. 5.777

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पागडीघाटा तालाब सिंचाई योजना.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07- अ-82-2010-2011 कले .- 518.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील-कुंभराज

( ग ) नगर/ग्राम- भोगीपुरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.475 हेक्टर.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

29

0.070

41/14

0.145

41/6

0.260

योग .. 0.475

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोल्यावेह तालाब सिंचाई निर्माण योजना.

[ भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2010-2011 कले .- 520.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- कुंभराज

(ग ) नगर/ ग्राम- भोजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.595 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

सर्वे नम्बर (1)

94/5

0.600

94/6

0.600

94/8

0.650

94/9

0.700

94/10

0.627

0.418

94/11

योग .. 3.595

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब सिंचाई योजनान्तर्गत नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ-82-2010-2011 कले.- 522.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील-कुंभराज भाग 1 ]

4293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(ग ) नगर/ ग्राम-वीरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.968 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

110/1

0.680

83

0.157

78/5/1 क

0.523

78/5/ 1 ख

0.522

1.045

78/5/2

78/6/1

0.366

0.366

78/6/2

1.463

78/4

55/3

1.500

55/2

0.784

23

2.006

24

1.672

16/1

0.314

17/2

0.470

18/1/2

0.418

21

1.588

11/2/1

0.052

24/122

0.042

योग .. 13.968

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिरयाई जलाशय लघु सिंचाई योजनान्तर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2010-2011 कले .- 524.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

( ख ) तहसील-कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम- भमावद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.689 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.147

4

5

0.137

0.220

14

15

0.042

0.093

16/1

0.065

16/2/1

17

0.044

3/2/5

0.127

0.065

16/2/2

0.147

295/2

0.063

297

0.100

298

0.147

45/2

0.137

44

301/1/1

0.105

0.085

302

0.264

304

0.127

310

0.127

313

0.127

314

0.045

318/1

0.242

321

0.022

325/4

0.011

42

योग .. 2.689

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिरयाई तालाब योजनान्तर्गत ( LBC & RBC ) नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2010-2011 कले.-526.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 4294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- चॉचौडा

(ग ) नगर/ग्राम- जटेरी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.169 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

103/1

0.200

102/2/1

0.060

102/2/2

0.040

84/3/2

0.140

322

0.160

0.111

319/1 घ

0.124

35/373/2

338/2

1.078

0.800

339/1

340/394/1

1.000

368/3

0.456 योग .. 4.169

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जटेरी तालाब /नहर निर्माण योजनान्तर्गत शेष भूमियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व चॉचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 नवम्बर 2011

प्र. क्रं. 1 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम- भाऊ खेडी, पालखेडी, जमोनिया हटेसिंह.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.562 , 0.992, 0.1134 = 2.667

हेक्टर.

ग्राम-भाऊखेड़ी

सर्वे

नम्बर

रकबा (हैक्टयर में)

(1)

(2)

0.012

317/5

0.049

317/8

317/10

0.012

0.040

313

314/3

0.089

0.057

283/12

0.045

283/19

0.028

283/15

0.162

289

0.024

317/6

317/9

0.032

317/11

0.069

0.061

312

0.040

314/4

0.040

283/18

0.032

283/13

286/1

0.153

288

0.101

291/7

0.040

0.082

291/8

0.040

291/9

291/11

0.033

0.012

291/6

273/7

0.040

273/6

0.040

0.016

291/14

0.058

291/16

291/10

0.033

0.033

291/12

291/13

0.033

273/5

0.040

273/8

0.016

योग : 1.562 भाग 1 ]

4295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

ग्राम-पालखेड़ी

(1)

(2)

24

0.042

25/2

0.081

38/1

0.024

39/2

0.042

21

0.101

20/7

0.020

20/4

0.016

25/1

0.121

38/4

0.255

39/1

0.121

23/2

0.040

20/5

0.097

19

0.032

योग : 0.992

ग्राम- जमोनिया हटेसिंह

362/1

0.073

361/3

0.040

योग : 0.113

महायोग : 2.667

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाऊखेड़ी तालाब नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन, अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम -कोलूखेड़ी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हैक्टयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टयर में)

(2)

(1)

6/1

0.336

0.303

(2)

(1)

11/2

0.019

11/3

0.904

11/4

0.004

7/1

0.405

7/2

0.036

7/3

0.336

0.312

7/4

योग : 2.655

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3 -अ - 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम- कोलूखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.319 हैक्टयर.

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टयर में )

(2)

(1)

5/2

0.591

5/3

0.024

0.013

5/4

0.355

6/1

6/2

0.258

6/3

0.078

योग : 1.319

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब ) निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

4296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. 4- अ- 82-2010-11. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग ) ग्राम-वीरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.317 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हैक्टयर में) (2)

(1)

2/1

1.061

2/2

1.338

2/3

1.885

3

0.334

0.470

59/1 /क

59/1 /ख

0.669

59 /1 /ग

0.662

59/3 /क

0.370

59/ 3/ख

0.528

योग : 7.317

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5- अ - 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

( ख ) तहसील- इछावर

(ग ) ग्राम-अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.829 हैक्टयर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हैक्टयर में)

(2)

(1)

0.364

30-31/1

30-31/2

0.194

0.146

30-31/3

30-31/4

0.146

30-31/5

0.194

0.146

30-31/6

0.154

30-31/7

0.320

29/9

0.607

26/3

26/4

0.769

0.243

26/5

29/8

0.546 योग : 3.829

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ वियर (डूब ) निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6- अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम-अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.028 हैक्टयर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हैक्टयर में)

(2)

(1)

15/1

0.785

15/2

0.421

0.275

15/3 भाग 1 ]

4297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

15/5

0.304

44/1/1

0.696

44/1/3

0.433

44/1/4

0.421

16/7

0.008

18/2

0.478

33/3ख

0.283

33/3क

0.494

33/2

0.478

33/1

0.534

30-31/1

1.101

29/5

0.791

0.016

29/4

29/6

0.397

0.113

29/7

योग : 8.028

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम- समापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हैक्टयर में )

(1)

(2)

3/14

0.090

3/15

1.011

3/16

0.780

योग : 1.881

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

(ग) ग्राम-गाजीखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.128 हैक्टयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हैक्टयर में )

(2)

(1)

0.061

13/1

92/2

0.024

0.113

47,48,51/2

50/2क

0.016

0.016

54/2

0.113

92/1 /1 /3 ग

0.154

92/1 /1 /5ङ

0.077

13/2

0.170

43,44,45,46,50/1

0.032

49/2

55

0.089

0.081

49/1

0.182

92/1/1/4घ

योग : 1.128

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कालापीपल तालाब नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सीहोर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 9- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

(ग ) ग्राम- बोरदीकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.137 हैक्टयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हैक्टयर में)

(1)

(2)

12

0.105

13

0.097

14

0.016

15

0.073

18

0.101

19

0.150

21/1/2

0.081

24/1

0.032

24/2

0.061

0.032

43, 55/1

0.089

43, 55/2

43. 55/4

0.073

0.049

43, 55/5

54/3

0.073

0.077

57/4

58

0.028

योग : 1.137

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपरबोरदीकलॉ तालाब की नहर के निर्माण हेतु ग्राम बोरदीकलॉ की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 23 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्र. क्र.- 01-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पंधाना

(ग ) ग्राम- नानखेड़ा

( घ) अर्जित रकबा - 0.26 हेक्टयर .

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.14

1417

1418

0.12

कुल योग .. 0.26

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- घाटाखेड़ी, धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8 /4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( सेतु निर्माण ) संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्र . क्र.-101-अ-82-09-10- नस्ती क्र. 271 - एल.ए.- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की भाग 1 ]

4299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- सिवरिया

( घ ) अर्जित रकबा - 3.11 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

85/6

0.07

85/7

0.09

85/8

0.04

0.03

88

89

0.14

0.06

160/2

161

0.15

162/5

0.07

162/6

0.16

0.17

171

172/1

0.02

178/2

0.08

0.12

179

180

0.04

186

0.02

0.03

187

0.01

188

191/2

0.01

197/1

0.04

197/2

0.03

0.06

198

255

0.06

0.13

256

257

0.03

0.25

260

301

0.10

304

0.10

306

0.07

307

0.10

323

0.06

(1)

(2)

0.04

324

0.03

325

0.05

326

0.18

328

0.04

329/1

0.08

329/2

0.10

329/3

0.06

330/1

330/2

0.06

0.04

330/3

330/4

0.03

0.04

330/5

0.02

330/6

3.11

कुल योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

राज. प्र . क्र.- 08- अ- 82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील- नेपानगर 4300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(ग) ग्राम-झिरपांजरिया

( घ) क्षेत्रफल-21.98

खसरा

रकबा नम्बर

(हैक्टेयर में) (1)

(2) 51/2

0.80 51/3

0.80 97

0.64 98/1

1.22 98/2

0.80 101/2

0.14 104/1

0.24 104/2

0.21 104/3

0.06 104/4

0.65 108

0.45 110

1.67 111/2

0.80 111/3

0.70 112

3.62 242/1

1.27 242/2

1.27 242/3

1.27 358/1

1.21 358/2

1.21 358/3

1.21 368

0.11 387

0.13 388

0.17 398/2

0.13 399/2

0.04 400

0.16 401

0.07 403

0.16 115/1

0.02 115/2

0.02 (1)

(2)

121/1

0.09

121/4

0.09

121/2

0.09

121/3

0.09

0.04

234/2

235

0.04

236/1

0.16

236/2

0.06

236/3

0.07

कुल योग 21.98

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- झिरपांजरिया तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 688 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना भाग 1 ]

4301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(ग) ग्राम- नरसिंहपुर

(घ ) क्षेत्रफल-17.350 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

99/1

1.815

99/2

0.454

113/1

2.948

113/2

2.948

101/1

2.897

101/2

2.897

146/1

0.487

146/2क

0.243

146/2ख

0.243

146/3

0.481

146/5

0.647

146/6

0.645

146/7

0.645

17.350

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बमरहा बांध योजना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्र. 2036 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बगढ़ा 338

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.646 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.020

120

0.028

121

122

0.057

124

0.053

0.008

125

126

0.028

127

0.004

129

0.081

130

0.069

131

0.028

145

0.081

146

0.146

147

0.073

150

0.069

151

0.121

152

0.049

0.266

342

345

0.146

346

0.073

349

0.097

350

0.004

356

0.133

0.073

359

360

0.012

361

0.057

362

0.081

363

0.032

373

0.004

374

0.024

375

0.024

379

0.097

380

0.105

381

0.105

382

0.108

422

0.008

443

0.474

0.012

446

447

0.152 4302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

0.004

448/643

449

0.097

450

0.128

451

0.004

452

0.152

599

0.077

600

0.061

0.121

601

योग . 3.646

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2039 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- गभुवानी मुड़वाह 126

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.272 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

1

0.048

2

0.048

3

0.24

7

0.016

25

0.088

26

0.160

34

0.288

35

0.016

36

0.0161

44

0.176

(2)

(1)

0.024

45

0.152

46

योग.. 1.272 शास. भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

पत्र क्र. 2098 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग ) ग्राम-गिधैली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हे.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.080

34/1जुज

0.080

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2100 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]

4303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) ग्राम- नौगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.090 हे .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

183/2

2.090

योग 2.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2102 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) ग्राम- आमातारा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 7.094 हे .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

67/1 ख

0.049

76/1

2.592

(2)

(1)

76/2

2.592

78

0.199

79

0.136

81

0.690

95

0.836

योग .. 7.094

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2104 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) ग्राम- बड़ारी

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.380 हे.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.380

49 जुज

योग 0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

पत्र क्र. 2106- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम- कुदरी कला

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.300 हे.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.098

216/2 जुज

216/3

0.202

योग

0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2108 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- कल्ला कला

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.048 हे .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

117/1 जुज

योग

0.048 0.048

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2110 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- कुशमहा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.640 हे.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

27/1 ब

1.640 योग 1.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना बांध के अंतर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. 418 - प्र.क्र.01 -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

( ग) ग्राम- सरजापुर

(घ ) क्षेत्रफल-2.121 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

232

0.260

0.090

233/1

233/2

0.085

0.086

233/3

233/4

0.205

233/5

0.110

233/6

0.110

1.025

353/237

277

0.150

योग : 2.121

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प ./ औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 428 - प्र.क्र.02 -अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- कुसूमला

(घ) क्षेत्रफल-8.942 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

0.230

3/2

0.020

6/2

4

0.190

5

0.375

7/1

0.155

0.025

7/11

27/3

0.320

0.095

7/3

7/4

0.085

0.130

27/5

0.170

7/12

0.560

27/1

0.030

8

9/1

0.063

0.475

10/1/3

0.400

9/2

10/1/2

0.050

0.200

10/1/4

0.140

27/4

0.050

30/1/1

30/1/2

0.877

0.660

30/2

0.035

31

0.070

32

0.035

33

0.080

34/3

0.080

34/4

0.110

34/5

34/6

0.215

0.215

34/7

0.215

34/8

0.980

35 4306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

41/2

0.040

38/1

0.020

39/1

0.015

39/2

0.181

39/3

0.132

40

0.485

41/1

0.160

43/1

0.379

43/2

0.195

योग : 8.942

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वररउद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप- 2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , स. स. प. / औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 412- प्र.क्र.03 -अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

( ख ) तहसील - धरमपुरी

(ग ) ग्राम- उमरिया

(घ) क्षेत्रफल-15.954 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हे . में) (1)

(2)

73/1/3

0.585

74

0.050

75/1/1

0.540

75/2

0.696

75/1/2

0.379

85/1

0.185

128/1

0.367

85/2

0.101

86

0.354

[भाग 1

(2)

(1)

87/1

0.100

0.095

87/2

88/1

0.065

88/2

0.080

87/3

0.120

0.110

88/3

0.215

89/3

89/2/1

0.310

89/2/2

0.405

0.060

127/5

127/6

0.070

0.480

132/1/1/1/1

0.632

135/3

132/1/1/2

1.160

132/2

0.050

0.885

135/2/1

143/2/1

0.180

144/2/1

0.361

144/2/3

0.063

0.100

143/2/2

144/2/2

0.361

0.020

144/2/4

141/1

0.494

141/2

0.050

0.280

144/1

189

0.300

234/2

0.367

231

1.280

232

0.090

0.330

238

239

0.090

234/1

0.379

236

0.570

0.280

237

242/1

0.210

0.170

242/2

0.307

243/1

0.307

243/2

243/3

0.210

243/4

0.090

243/5

0.010

243/6/1

0.080

243/6/2

0.089

265/1

0.200

0.137

265/2/1 भाग 1 ]

4307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2)

(1)

0.030

268/1/2

268/2

0.040

268/3

0.010

268/4

0.135

270/1/1

0.130

270/1/2

0.110

योग : 15.954

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार , भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प. /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 427- प्र.क्र.04-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

( ग) ग्राम- ढापला

(घ) क्षेत्रफल-13.713 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

153/5

0.424

169/3

0.093

153/6

0.005

169/1

0.015

0.280

153/7

169/2

0.092

155/1

0.470

155/2

0.110

158

0.125

159

0.285

(2)

(1)

161

0.278

172

0.665

160

0.140

0.030

234

0.035

162

2.600

173/2

167

0.110

0.220

174/2

0.020

175/1/1

175/1/2

0.040

0.060

175/2

175/3

0.130

0.020

228/1/2

236/1/1/1/2

0.018

0.030

228/1/3

0.005

228/2

0.280

236/1/1/1/1

0.310

236/1/2

236/1/1/2

0.126

0.379

236/2

0.410

236/3

238/1

0.484

238/2

0.410

0.781

239/1

0.781

239/2

0.020

239/3

239/4

0.290

243/8

0.810

243/9

0.610

243/10

0.310

0.329

246/2

265

0.089

267

0.974

271/1

0.020

योग : 13.713

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी , स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

4308

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. 415- प्र.क्र.05-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन --

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- बगवान्या

(घ ) क्षेत्रफल-28.675 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

34

0.170

35

0.750

36

0.140

42/1

0.442

42/2

1.707

42/3

0.490

42/4

0.383

44/1/1

0.045

44/1/2

0.040

44/1/3

0.040

44/1/4

0.110

44/1/5

0.040

0.005

44/1/6

44/2

0.670

44/3

0.100

47/1

1.850

47/2

0.010

48.

0.270

57/1/1

1.200

57/1/2

0.120

0.020

57/1/3

57/1/4

1.335

0.120

57/2

0.010

60/1

116

0.035

118/1

120/1/1

0.404

120/1/2/1

0.261

(2)

(1)

120/1/2/2

0.131

0.005

120/2

120/3

0.550

120/5

0.170

0.070

121/1

121/2

0.040

0.010

121/3/1

0.020

122/1

0.440

122/3

122/4

0.417

0.355

129/2/1

0.420

129/2

0.060

131/3

0.005

154/1

156/1

0.370

156/2

0.418

156/3

0.455

646/1/1

0.230

0.400

646/1/2

646/1/3

0.910

0.696

656/2

656/3

0.270

0.740

656/4

0.100

661

0.005

664/2

665/1

0.565

0.060

681/1

0.220

683

684/1

0.675

0.253

684/2

0.140

685

687/1/1

0.045

0.130

699/1

699/2

0.360

0.565

699/3

700

0.455

0.395

701/1

701/2

0.150

0.040

701/3

0.010

712/2

0.300

714/2

0.130

715/1/1

0.150

715/1/2

0.660

719

720

0.915 4309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

भाग 1 ]

(2)

(1)

721

0.205

725

0.060

726

0.115

727

0.310

0.040

744/1

0.045

744/2

0.340

745/2

0.325

747/1/1

0.330

747/1/2

0.295

748/1

748/2

0.920

751

0.180

752

0.315

754/1

0.076

754/2

0.152

754/3

0.190

756/1

0.060

0.130

756/2

0.250

756/3/1

0.065

756/3/2

योग : 28.675

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन अधिकारी, स. स. प. / औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर , जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 421 - प्र.क्र.06-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-शाहपुरा काकड़दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.005 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.060

68/1/1

0.126

68/1/2

68/1/3

0.110

0.230

68/1/4

0.661

68/1/5

0.560

68/2

72

0.915

73/1

0.445

0.230

73/2

0.130

73/3

0.130

73/4

0.015

74/1/1

76/1

0.300

0.130

76/4/1

0.045

76/4/2

0.089

79

0.294

80/1/6

0.600

80/5

0.506

80/3

0.040

80/4

0.100

85/1

0.140

85/12

85/3

0.015

0.240

85/10

0.442

85/4

0.130

85/11

85/5

0.140

0.025

85/6

0.010

85/7

0.070

102/22

0.240

102/23

130/1

0.089

0.228

130/2

0.177

130/3

0.126

130/4

0.152

130/5

0.063

130/6

0.101

130/7

137

0.104

0.081

138/1

0.400

138/2

0.150

138/3 4310

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2)

(1)

138/4

0.240

138/5

0.260

138/6

0.240

0.260

138/7

138/8

0.100

138/9

0.240

139/9

0.040

138/10

0.240

139/10

0.131

140/2

0.230

140/4

0.030

140/5

0.320

140/6/2

0.600

0.235

140/9/1

योग : 12.005

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प. /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 430- प्र.क्र.07 -अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- चिकट्याबड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.892 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे . में ) (1)

(2)

93/2

0.540

93/3

0.360

(2)

(1)

0.030

95

0.010

96/2

0.400

99

0.295

102/2

0.850

102/6

102/4

0.100

0.140

102/7/1

120

0.015

0.275

121

125/1/1

0.189

0.045

125/1/2

149/2

0.260

150/1/1

0.759

0.005

150/1/3/1

0.020

150/1/3/2

0.530

150/3

150/4

0.460

0.810

151/2

0.310

151/3

308

0.230

0.550

309/1

0.610

309/2/2

0.260

309/3/1

0.265

309/3/2

309/3/3

0.265

0.330

309/4

0.320

312/1/1

0.360

312/1/2

312/2

0.430

0.650

323/1

323/2

0.695

0.050

323/3

324/1

0.995

0.379

326/3

0.202

326/4

326/5

0.202

0.040

345/2

0.580

356/1 /1/क

356/1 /1 /ख

0.150

0.150

356/1 /1 /ग

0.150

356/1 /1 /घ

356/1/2

0.320

365/1/2/1

0.440

365/1/6/1

1.397

366/1/1

0.300 भाग 1 ]

4311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(2)

(1)

365/2

0.090

366/2

0.075

367/1

0.455

367/3/3

0.195

367/4/3

0.200

367/5/1/1

0.215

368/2

0.200

391

0.180

0.670

392/2/1

393/1

0.650

396/2

0.110

394 पै.

0.130

396/1

0.130

396/3 पै.

0.532

0.012

399/2 पै.

404

0.275

405/1 पै.

0.780

405/3

0.270

योग : 21.892

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , स. स . प . /औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20, मण्डलेश्वर , जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

प्र क्र. 04 - अ- 82-2010-11- क्र. भू- अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- मल्हारगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- रतन पिपलिया, मगराना, सुथार बोलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.334 हेक्टेयर .

सर्वे

कुल रकबा हे.

नम्बर

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . )

(3)

(2)

(1)

ग्राम- रतन पिपलिया

0.1000

0.1000 154 मी 2

158

0.890

0.300

0.520

0.920

159

0.160

0.160 165 मी 1

0.200 165 मी 2

0.360

0.700 167 मी 1

0.920

0.080

0.520

8 मी 15

0.400

0.060 152

150

0.380

0.052

0.700

151

0.080 योग : 2.252

ग्राम -मगराना

496

0.110

0.100 511

0.310

0.310

0.390

0.290 509

0.090

0.090 512

0.090

0.090 513

0.180

0.180 514

0.750

0.750

515

0.220

0.110 517/1

0.980

0.050 517/2

0.240

0.240

594

0.450

0.250 593

0.130

0.130 595

0.130

0.130

596

0.110

0.030 597

0.520

0.150 598 मी 1

0.340

600

0.170

0.060

0.060

601/1

0.060

0.020 601/4

0.050

0.060

601/5 मी 1 4312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3) 602

0.340

0.080 606

0.750

0.350 607

0.340

0.340 608/1 मी 2

0.250

0.040 626

1.510

0.410

0.110

0.110 603

627

0.460

0.270 628

1.520

1.140 629

0.950

0.750 630

1.020

1.020

632

0.250

0.250 633

0.500

0.500 634/1

0.750

0.550 634/2

0.770

0.770

635

0.400

0.200 636

0.170

0.170 637

0.170

0.170 638

0.170

0.170 639

0.360

0.360

0.360

0.360 640

695

0.150

0.150 696

0.180

0.180 694

0.140

0.140

0.070 702

0.690

706

0.190

0.030 707

0.090

0.090 708

0.240

0.240

0.850

710/4

0.850 710/5

0.610

0.610 710/6

0.500

0.500 711

0.220

0.220

713

0.100

0.100 714/2

0.110

0.110 714/1

0.210

0.210 715

0.540

0.540 716

0.130

0.130 717/1

0.270

0.270 717/2

0.120

0.120 718/1

0.410

0.410 718/2

0.140

0.140 718/3

0.002

0.002 719

0.490

0.490

720/1

0.120

0.120

0.120 720/2

0.120

721/1

0.240

0.240

[भाग 1

(2)

(3) (1)

721/2

0.010

0.010 722

0.240

0.240

723

0.240

0.240

0.070

0.070 724

0.070

0.070 725

726/1

0.070

0.070

0.070

0.070 726/2

0.140

0.140 727

0.260

728/1

0.260 728/2

0.270

0.270

0.070

0.070 729/1

0.070

0.070 729/2

1.250

0.850 732

735

1.270

0.550 736

2.020

0.300

0.135 737

1.370

0.500

0.500 1099/मी 3

0.500

0.750

1099/मी 2

0.750

0.010 1099/मी 1

0.480

0.220 1102/743/3

0.125 738

0.180

740

0.370

0.180 741

1.300

0.300

0.250 742

0.250

0.250

0.100 743

योग : 22.892

ग्राम -मगराना

0.640

0.640 121/1

121/2

0.640

0.200

1.760

0.250 123

124

0.590

0.100

योग : 1.190

महायोग : 26.334 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रतन पिपलिया तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 नवम्बर 2011

प्रक्र. 8 अ- 82-2010-11 - भू- अर्जन- 8672.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ ग्राम- रिधोरा

( घ) पटवारी हल्का नम्बर -60

( ङ) लगभग क्षेत्रफल-5.766 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

921

0.215

927

0.458

922

0.364

925

0.089

928/1

0.344

928/2

1.437

929/1

0.178

931/4

0.081

929/4

0.186

931/2

0.028

931/5

0.121

929/5

0.121

931/3

0.097

931/6

0.256

0.283

930/1

1277

0.194

930/2

0.243

948/1

0.121

0.016

939

0.057

948/2

948/3

0.169

948/4

0.056

0.224

948/5

1279

0.170

1280/1

0.101

(1)

(2)

0.101

1280/2

0.040

1289/1

0.016

1289/2

योग : 5.766

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र क्र. 103-82-2010-11- भू-अर्जन-8671 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- सोंडिया

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-61

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-8.906 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

26/2

0.180

71

0.364

25

0.138

0.155

195/2

70

0.223

0.344

195/1

16/2

0.162

0.090

30/5

0.285

72

18/5

0.101

26/5

0.024

0.023

30/2

18/4

0.101

30/3

0.023 4314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

194

0.101

73

0.089

18/1

2.155

28

0.263

16/4

0.089

30/1

0.023

16/3

0.061

18/3

0.081

38/2

0.469

39/1

0.843

37/2

0.050

26/1

0.259

27

0.142

16/1

0.121

37/1

0.051

38/1

0.518

39/2

0.712

40

0.081

19/1

0.060

16/5

0.219

18/2

0.081

30/4

0.023

16/6

0.032

3/1

0.170

योग : 8.906

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 16524-25 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम- कुण्डीबे एवं चांदपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.598 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

ग्राम-कुण्डीबे

0.424

310

0.222

359

1.517

511/1

512/2/2

1.770

योग : 3.933

ग्राम-चांदपुरा

140/1

0.602

0.089

140/2/1

157/2

1.120

0.800

157/4/1

156

0.056

0.100

152

1.120

157/3/1

0.560

157/4/2

0.080

157/1

1.138

157/3/2

योग : 5.665 महायोग : 9.598

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- कुण्डीबे तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

पृ. क्र. क्यू- कोर्ट कले. राजस्व - भू- अर्जन- 01-10-11 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मुरैना

(ख ) तहसील- मुरैना

(ग ) नगर/ ग्राम- बमूर बसई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.552 हेक्टर स्थाई

0.486 हेक्टर अस्थाई

1.038 हेक्टर अस्थाई

कुल रकबा

सर्वे नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

79

0.552 हेक्टर स्थाई

0.486 हेक्टर अस्थाई

योग : 1.038 हेक्टर

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बमूर बसई तालाब के बांयी ओर के बेस्ट वीयर की लम्बाई बढ़ाये जाने के लिये ग्राम बमूर बसई की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्ड जौरा, जिला मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय मुरैना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 3 भू- अ.-ए 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- पीपलखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.760 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.440

218/1

0.370

218/2

0.340

140

0.210

406

403

2.900

0.220

402

330

0.290

318

1.090

1.300

394

407

0.360

408

0.480

0.440

121

124

0.490

126

0.050

127

0.540

0.810

214

0.340

139

49

0.140 4316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 50

0.420 119/1

0.070 119/2

0.080 119/3

0.140 130

0.130 317/2

0.250 395

0.280 397

0.770 314/1

0.310 314/2

0.320 51

0.760 52

0.360 316

1.240 14

0.500 16

0.500 326

0.210 327

0.150 404

0.250 211/2

0.330 146/1

0.460 149

0.460 46/1

0.340 146/2

0.420 144

0.490 317/3

0.120 47

0.100 48

0.180 46/2

0.340 141

0.330 405

0.500 317/1

0.080 320

0.460 15

0.780 321/1

1.360 328

0.070 329

1.080 331

0.080 332

0.210 142

0.080

(2)

(1)

0.210

135/1

135/2

0.130

138/1

0.150

0.120

138/2

153

0.070

123

1.260

27.760

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15 भू- अ.- ए 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- भैसखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-80.197 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

63/1/2

0.607

63/1/1

0.607

0.202

39/2

0.243

470/399/2

401/2

0.542

0.760

191

0.057

62/1/2

1.012

62/2

0.809

70/1

59/2

2.382

1.927

57/1 भाग 1 ]

4317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

(1)

(2) 59/1

2.382 199/1/1

0.612 41/2

0.628

2.172 35, 40/2/2

77/1

1.619

1.619 75/1

457/417/3

0.303 25/1/2

0.607 194/1

1.619 197/1/1

0.660 197/1/2

0.659 305/2/1

0.196

2.023 305/2/2

306/1

3.521

0.529 305/1/1

283/1/1

0.241 283/1/2

0.506 421/2/1

1.295 421/2/2

1.619 421/2/3

1.760 457/417/2

0.445

0.510 25/3 , 26/2

27/2

0.304 73/2

1.136 62/1/1

2.630 278

0.717 403/1

3.649 202/1

0.405 401/10

0.809 401/5

0.643 199/1/2

0.294 307/1

0.405 203/1

0.405

0.607 456/417/1

0.202 456/417/2

27/2

0.304

1.501 421/1

47/1/1

1.981 47/1/2

1.981 270/2

1.219 419/4

0.178 419/7

0.587 (1)

(2)

417/1 /1 क

0.343

420/1/1

0.262

20

0.938

0.890

23

419/3

0.174

0.587

419/8

0.178

419/6

0.534

419/9

0.202

419/2

401/3

0.429

0.539

401/8

0.178

419/5

0.587

419/10

0.539

401/6

283/1/3

0.405

471/305/283

1.453

305/1/2

0.929

401/9

0.809

0.643

401/4

73/1

1.142

4.206

60

0.164

457/417/1

0.344

417/1/ 1 ख

0.405

417/1/2/2

420/1/2

0.263

0.202

419/1

417/1/2/1

0.486

0.321

420/2

2.280

424/5

2.140

424/4

1.619

424/1/1

1.376

424/3/1

424/3/3

योग : 80.197

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 2 दिसम्बर 2011

पत्र क्र. क - भू- अर्जन - तेंदूखेड़ा- 2011-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- जबेरा

( ग ) नगर/ ग्राम- बम्हौरी , सिंगौरगढ़, कांटी, मुडेरी , बिछिया ( घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.80 हैक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हे . में ) (2)

(1)

ग्राम- बम्हौरी सिंगौरगढ़

7/1

0.15

8

0.04

0.30

7/2

6

0.20

12/1

0.43

13

0.10

24/2

0.01

25

0.04

15/2

0.25

14/1

0.27

23/1

0.27

26

0.02

27

0.02

28

0.05

11/2

0.08

29/1

0.09

योग : 2.32

ग्राम-मुड़ेरी

52/2

0.08

53

0.62

(1)

(2)

54

0.01

44

0.65

1.36

योग :

ग्राम-कांटी

0.05

160/2

0.25

161

0.19

162/1

170/2

0.55

0.52

170/3

0.05

172

174

0.10

0.35

189

0.47

191/2

0.35

193

283

0.41

284

0.22

1.02

285

योग : 4.53

ग्राम-बिछिया

0.20

108

0.57

109

0.32

110

0.21

117

118

0.49

120

0.13

122

0.27

123

0.15

130

0.51

0.35

133

137

0.03

138

0.36 योग : 3.59 महायोग : 11.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबेरा बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-12-09.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-12-09.49.Ordinary.