मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 50 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2011- अग्रहायण 25 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-522- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस . , कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 15 से 23 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल/ नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कमिश्नर, भोपाल /नर्मदापुरम संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कमिश्नर, भोपाल /नर्मदापुरम संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . 5-326- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस. , अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2011 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10 , 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-764- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल , आयएएस . , कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री व्ही. किरण गोपाल , आयएएस . , अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला बालाघाट का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर, जिला बालाघाट के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. ई. 5-666 - आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) डॉ. व्ही. एस. निरंजन , आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही . एस. निरंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. व्ही . एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. ई- 5-645 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस. , अध्यक्ष - सह - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से दिनांक 2 नवम्बर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-841 - आयएएस लीव- 5- एक. श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस. , कलेक्टर, जिला झाबुआ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
से 1 नवम्बर 2011 तक, चार दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ऊषा परमार अवर सचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र . एफ. ए. 5-30-2011 - एक( 1 ) . - राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एम.ए. सिद्दीकी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ.क्र.
अभियुक्ति अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार
कुल दिन
(1) (2)
(3) (4)
(5)
12 दिन
2011 से
21अक्टूबर, 2011
1. दि. 10 अक्टूबर, तक.
कम्युटेड अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों
अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2011 से दिनांक 9 अक्टूबर , 2011
सहित. तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
क्र. एफ. ए. 5-16-2010 - एक ( 1 ) . - राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री अनिल कुमार शर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ.क्र.
अभियुक्ति
कुल दिन
अवकाश का प्रकार
(1)
(4)
अवकाश अवधि (2) (3)
(5)
3 दिन
तथा भत्तों
पूर्ण वेतन सहित
1. दि. 24 सितम्बर 2011 से 26 सितम्बर 2011 तक.
अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 08-01-2011-चौवन-1.- राज्य शासन , एतद्वारा पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास न होने के कारण पोस्टमैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 से पिछड़ा वर्ग संशोधित छात्रगृह योजना नियम, 2011- 12 लागू करने तथा योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
छात्रगृह योजना का स्वरूप : -
यह योजना पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में होगी. 1.
योजना मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए लागू होगी . 2.
योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रताधारक होना आवश्यक होगा. 3.
4. विभागीय छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
5. यह योजना संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालों पर लागू होगी.
6. छात्रगृह योजना अन्तर्गत कम से कम 05 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराये के भवन में रहने पर लाभ प्राप्त होगा.
7 . भवन किराये का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा न किया जाकर भवन मालिक को अनुबंध के अनुसार एक अधिकतम निर्धारित किराया दिया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा : -
( 1 ) तहसील मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 3000/ - प्रतिमाह प्रति छात्रगृह.
(2 ) जिला मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 4000/- प्रतिमाह प्रति छात्रगृह .
(3) संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 5000/- प्रतिमाह प्रति छात्रगृह.
इससे अधिक किराया होने पर छात्रों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
8. जब तक नियमों में अतिरिक्त प्रावधान न किया जाय , तब तक प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 02 छात्रगृह, जिला मुख्यालयों पर 05 छात्रगृह एवं संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 10 छात्रगृह से अधिक स्थापित नहीं होंगे.
9 . भवन किराये हेतु अनुबंध मकान मालिक एवं विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं छात्रों के बीच त्रिस्तरीय सम्पादित होगा. अनुबंध सम्पादित करने के पूर्व विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भवन का निरीक्षण मण्डल संयोजक, स्थानीय संस्था के प्राचार्य अथवा नजदीकी छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से कराया जायेगा . जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम किराया भुगतान करने के औचित्य से संतुष्ट होना अनिवार्य है .
10. यदि कोई छात्र शिक्षा- सत्र के मध्य में छात्रगृह छोड़ता है तो छात्रगृह में उक्त छात्र पर व्यय की गई अनुपातिक राशि संबंधित छात्र से वसूली योग्य होगी.
11. भवन के विद्युत व्यय की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अनुपातिक रूप से वहन की जायेगी. पेयजल सुविधा का दायित्व मकान मालिक का होगा.
12. एस.डी.एम. एवं कलेक्टर द्वारा समय - समय निरीक्षण किया जायेगा तथा छात्रों को प्राप्त सुविधाएं एवं किराये की भुगतान की राशि के संबंध में समाधान किया जाएगा . कोई गलती पाये जाने पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा समझौता रद्द भी किया जा सकेगा.
13. 05 विद्यार्थियों के मान से भवन में निम्नानुसार जगह एवं सुविधाएं होना चाहिए : -
अ. न्यूनतम पक्के 02 कमरे क्षेत्रफल 600 वर्गफीट.
ब. पक्काशौचालय , बाथरूम, किचन.
स. समुचित पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था.
द. छात्र संख्या 05 से अधिक होने पर प्रति छात्र 120 वर्गफीट अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो .
14. निर्धारित सीमा तक किराये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, विभाग द्वारा की जावेगी . किराये के निर्धारण के लिए पृथक से किसी प्रमाण- पत्र की आवश्यकता नहीं होगी. मकान मालिक को किराया जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त द्वारा छात्रगृह का निरीक्षण करने के उपरांत चैक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
[ भाग 1 आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 3-115-2011- बत्तीस संशोधन. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क( 1 ) के अन्तर्गत भेड़ाघाट विकास योजना हेतु समिति का गठन किया गया था. उक्त आदेश की कण्डिका " छ " में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 7 एवं 8 पर क्रमशः सरपंच , ग्राम पंचायत , खुलरी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, ललपुर को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
फा. क्र. 1 ( बी) -41-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री जयगोपाल मिश्र , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले सतना की तहसील नागौद के लिये अति. लोक अभियोजक, नागौद नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2011
फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन श्री विशाल मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत त्याग - पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2011 के आधार पर उनका शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर के पद से त्याग-पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2011 से स्वीकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान , सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. एफ-13-12-11-अ- ग्यारह.- बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 9 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 अक्टूबर, 2011 से 7 जनवरी 2012 तक तीन माह के लिये छूट देता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
( 2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5) मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1669 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी , एवं
( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रफीक खान , उपसचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2011
क्र. एफ- 2-06-2006- तेरह . श्री के . के . गर्ग , सदस्य (अभियांत्रिकी ) , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2011 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप राज्य शासन , एतद्वारा , उन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 89 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 10 दिसम्बर 2011 को अपरान्ह से सदस्य ( अभियांत्रिकी ) , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पद से कार्यमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. दुबे, अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 3-97-2011- बत्तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत विदिशा विकास योजना हेतु जिला योजना समिति आदेश क्रमांक 332, दिनांक 21 जनवरी 2000 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी : -
पद
संस्था का नाम
पद/व्यक्ति का नाम
अधिनियम की धारा 17 - क( 1 ) की उपधारा
(2)
(1)
(3)
अध्यक्ष
(क)
(4)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, ( जिला विदिशा )
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत, विदिशा
सांसद
(ग)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, विदिशा
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
(3)
विधायक
(घ)
(4)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, विदिशा ( जिला विदिशा )
कोई नहीं
कोई नहीं (ङ)
अध्यक्ष
(च)
कोई नहीं
सदस्य
जनपद पंचायत, विदिशा ( जिला विदिशा )
1. सरपंच
(छ)
सदस्य
ग्राम पंचायत, मिर्जापुर ( ग्राम मिर्जापुर, बराखेड़ा, सौराई )
2. सरपंच
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , कराखेड़ी ( ग्राम कराखेड़ी, रूसल्ला मदनखेड़ी )
सदस्य
ग्राम पंचायत , चिडौरिया ( चिडौरिया, गुरुरिया )
4. सरपंच
5. सरपंच
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , सौठिया ( ग्राम सोठिया, पठारी , गेहूंखेड़ी, मुरवारा )
सदस्य
ग्राम पंचायत, पठारी हवेली ( ग्राम पठारी हवेली , तरावली )
सदस्य
ग्राम पंचायत, डावर ( ग्राम डावर, धांरूखेड़ी, हस्नावाद )
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पांझ ( ग्राम पांझ , धतूरिया )
8. सरपंच
9. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, परसौरा हवेली ( ग्राम परसौरा हवेली , भोरिया, परासी टुण्डरा )
सदस्य
ग्राम पंचायत , टीलाखेड़ी ( ग्राम टीलाखेड़ी)
10. सरपंच
11. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, करैया हवेली ( ग्राम करैया हवेली, सुआखेड़ी, आमखेड़ा
हवेली , पडरियामाफी, रंगई, बरखेड़ीविरसा) .
सदस्य
ग्राम पंचायत , तमौरिया ( तमौरिया )
12. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, हांसुआ ( ग्राम हांसुआ, धुडियाखेडी)
13. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , सुनपुरा ( ग्राम सुनपुरा , विधन )
14. सरपंच
15. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बैस ( ग्राम बैस , उदयगिरी , अमाछार )
सदस्य
ग्राम पंचायत, जीवाजीपुर ( ग्राम जीवाजीपुर )
16. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कुआंखेड़ी ( कुआंखेड़ी )
17. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, ढोलखेड़ी ( ग्राम ढोलखेड़ी )
18. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मूडारा हरीसिंह ( ग्राम मूडारा हरीसिंह )
1. प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
2. प्रतिनिधि
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया
3. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
4. प्रतिनिधि
कलेक्टर, जिला विदिशा
5. प्रतिनिधि
सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विदिशा
6. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा
7. प्रतिनिधि
समिति का
(झ)
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,
संयोजक.
जिला कार्यालय , भोपाल- सीहोर.
सदस्य
जिला वनमण्डल अधिकारी , जिला मण्डल कार्यालय , विदिशा
समिति संयोजक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भाग 1 ]
4325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2011
क्र. एफ. ए. 3-16-2011-1 - पांच ( 80 ) -शुद्धि- पत्र. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए - 3-16-2011-1- पांच(24 ) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 का, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 1 अप्रैल 2011 में प्रकाशित हुई है , निम्नानुसार शुद्धि- पत्र प्रकाशित किया जाता है :-
(1) अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा कोष्ठक
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं (2)
पृष्ठ
414(33) अधिनियम 2011 (क्रमांक .सन् 2011 )
414(33) अधिनियम 2011 (क्रमांक .सन् 2011 )
Adhiniyam , 2011 ( No. of2011) Adhiniyam , 2011 (No ..... of 2011 )
शुद्ध शब्द अंक तथा कोष्ठक जो पढ़े जाएं (3)
पंक्ति
3
अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011 )
3
अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011)
4
Adhiniyam , 2011 (No. 11 of 2011 ) 13
Adhiniyam , 2011 (No. 11 of 2011 ) क्र. एफ. ए. 3-02-2011-1 - पांच ( 81 ) -शुद्धि-पत्र.-" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 सितम्बर सन् 2011 में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 52 सन् 1976 ) के अधीन प्रकाशित वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ( ए) 3-2-2011-1- पांच( 64 ) , दिनांक 6 सितम्बर 2011 में , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं , उक्त सारणी के कालम ( 3 ) की तत्संबद्ध पृविष्टियों में दिए गए शब्द तथा कोष्ठक पढ़े जाएं : -
अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा कोष्ठक (1).
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, तथा कोष्ठक आए हैं (2)
पृष्ठ क्राशिंग
832
832 (रोटोथेवियर
सिरों को
832(1) उत्पादों
832( 1) सितम्बर
832(2) सितम्बर
832(2) Adible
832(3) and
832(5) there
832(5)
832(5) industry or
832(5) technology/ industries based in
शुद्ध शब्द तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं (3)
पंक्ति
17
क्रशिंग
19
(रोटोग्रेवियर
13
सिरों के
23
उपोत्पादों
25
दिसम्बर
27
दिसम्बर
18
edible
5
an
29
other
34
industry
35
technology industry/ industries based in मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. यादव , अपर सचिव.
4326
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , राजगढ़, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 21/30 नवम्बर 2011
क्र. ब.श्र.प्र.समा. - सर्त.समि -जिश्ररा - 2011-1058 .- बंधक श्रम प्रथा समाप्ति ( उत्सादन ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 (2 ) एवं 13 (3 ) के तहत जिला राजगढ़ में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है : -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति , राजगढ़ , जिला- राजगढ़ के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नानुसार हैं :-
अध्यक्ष 13 (2) ( क) कलेक्टर, राजगढ़
सदस्य 13(2) (ख) 1 . श्री गोतम टेटवाल, विधायक, सारंगपुर, जिला - राजगढ़ ( अ.जा. )
सदस्य 2. श्रीमति सुमित्रा भिलाला, नि. उदनखेड़ी, तह. सारंगपुर, जिला- राजगढ़ ( अ.ज.जा. )
सदस्य 3. श्री गोपाल खत्री, नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 13(2) (ग) 1. श्री वृज चौरसिया सामाजिक कार्यकर्ता, राजगढ़
सदस्य 2. श्री गिरीराज धरण शर्मा , सामाजिक कार्यकर्ता, तह. व जिला राजगढ़
सदस्य 13(2) (घ) 1 . पुलिस अधीक्षक, राजगढ़
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , राजगढ़
सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , राजगढ़
सदस्य 13(2) (ङ) 1. प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति , राजगढ़ , जिला राजगढ़
अध्यक्ष 13(3) (क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़
सदस्य 13(3) (ख) 1 . श्रीमति लीलाबाई ठेकेदार, राजगढ़
सदस्य 2. श्री पप्पू मकवाना वाल्मीकी नगर कालाखेत, तह. जिला- राजगढ़ ( अ.जा. )
सदस्य 13(3) (ग) 1 . श्री एच.बी. व्यास , अभिभाषक, राजगढ़
सदस्य 2. श्री राजेश , डाबी सेवानिवृत्त ( न्याया विभाग ) राजगढ़
सदस्य 3. श्रीमति शकुन्तला विजयवर्गीय पति राजेन्द्र विजयवर्गीय जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (घ) 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , राजगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 2. विकासखण्ड अधिकारी , राजगढ़
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बालविकास , राजगढ़ , जिला- राजगढ़ 4327 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
13(3 ) (ङ)
सदस्य 1. प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजगढ़
सदस्य 13( 3 ) ( च) 1. तहसीलदार, राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, ब्यावरा , जिला-राजगढ़
अध्यक्ष 13(3) (क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा
सदस्य 13(3) (ख) 1 . श्री भोलाराम/ श्री किशोरीलाल सिलावट, निवासी सुठालिया ब्यावरा ( अ.जा. )
सदस्य 2. श्रीमति वादाम वाइ पति श्री हरिसिंह.. ब्यावरा , जिला- राजगढ़ ( अ.जा.)
सदस्य 3 . श्री रामचरण/मानसिंह , नि. आगर जामन का पुरा, ब्यावरा, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ग) 1 . श्री डॉ. श्री कैलाश चन्द मिश्र ( नगर सुधार समिति अध्यक्ष ब्यावरा , जिला- राजगढ़
सदस्य 2 . श्रीमति उमा देवी शर्मा निवासी , इन्दौर नाका जूना ब्यावरा , जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) ( घ) 1. तहसीलदार, ब्यावरा , जिला- राजगढ़
सदस्य 2. विकासखण्ड अधिकारी , ब्यावरा, जिला- राजगढ़
सदस्य 3. थाना प्रभारी , ब्यावरा , जिला- राजगढ़
सदस्य 13( 3) ( ङ) 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ब्यावरा , जिला- राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति , खिलचीपुर , जिला राजगढ़
अध्यक्ष 13 ( 3 ) (क ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ख) 1 . श्री भेरूलाल, जनपद सदस्य पीपल्याकुल्मी , खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 2. श्री नीरज जावा, नि. खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 3. श्रीमति बसंती बाई मालवीय, खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ग) 1. श्री बद्रीनारायण आचार्य जीरापुर, तह. खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 2. श्री महेन्द्र सिंह अभिभाषक, खिलचीपुर, जिला- राजगढ़ (अ.जा. )
सदस्य 13(3) (घ) 1 . तहसीलदार, खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.प. खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 3. पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन ( पंचा. निरी. ) खिलचीपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ङ) 1. शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. खिलचीपुर, जिला - राजगढ़
सदस्य 13(3) (च) 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पं. जीरापुर, जिला- राजगढ़ 4328
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, नरसिंहगढ़ , जिला-राजगढ़
अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
13(3 ) (क)
सदस्य 13(3 ) (ख) 1 . श्री अर्जुन भोले मो. बगूची नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़ (अ.जा. )
सदस्य 2. श्रीमति ज्योति वर्मा पति मोहन लाल वर्मा कुरावर नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़ ( अ.जा. )
सदस्य 3. श्री मांगीलाल भिलाला , नि. ग्राम सूकल्या नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़ ( अ.ज.जा. )
सदस्य 13(3) (ग) 1 . श्री संजय/प्रेमनारायण विजयवर्गीय शिक्षक कालोनी , नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 2. श्री द्वारकाप्रसाद सोनी, नि. बोडा, तह. नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (घ) 1 . तहसीलदार, नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 2. थाना प्रभारी, नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 3. विकासखण्ड अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
सदस्य 1. शाखा प्रबंधक अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया, नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़
13(3) (ङ)
सदस्य 13(3) (च) 1. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बालविकास, नरसिंहगढ़, जिला - राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, सारंगपुर , जिला-राजगढ़
अध्यक्ष 13(3) (क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ख) 1. श्री गोतम टेटवाल विधायक, सारंगपुर, जिला- राजगढ़ ( अ.जा. )
सदस्य 2 . श्रीमति कमला बाई जाटव , नि. शिवनगर, सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 3 . श्री महेश अहिरवार, पार्षद वार्ड नं. 2, सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3) (ग) 1 . श्री गोकुल डण्डवानी पाडल्या रोड, सारंगपुर , जिला- राजगढ़
सदस्य 2. श्री मनोज जैन भल्ला कालोनी, सारंगपुर, जिला - राजगढ़ ( अ.जा. )
सदस्य 13(3) (घ) 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पं. सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 2. पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन ( पंचा. निरी. ) सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 3 . वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , सारंगपुर, राजगढ़
सदस्य 13(3) (ङ) 1. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा सारंगपुर, जिला- राजगढ़
सदस्य 13(3 ) (च) 1. तहसीलदार, सारंगपुर , जिला- राजगढ़
एम. बी. ओझा , कलेक्टर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ.- 67-154-10- तीन- 2019.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत सॉवेर , जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री राधेश्याम कबाड़ी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री राधेश्याम कबाड़ी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राधेश्याम कबाड़ी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राधेश्याम कबाड़ी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी कर , संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के माध्यम से दिनांक 4 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस
4329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
में श्री राधेश्याम कबाड़ी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री राधेश्याम कबाड़ी को नोटिस दिनांक 4 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 मई 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा लेख किया है कि-जिला कार्यालय के पत्र द्वारा तहसीलदार के माध्यम से सूचना पत्र की तामीली की गई थी. संबंधित द्वारा पालन नहीं करने पर .. पुनः अनुविभागीय अधिकारी , सॉवेर के माध्यम से भी कार्यवाही की तथा निर्वाचन व्यय लेखा भेजे जाने बाबत् संबंधित से प्रयास किया गया. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रयास किये जाने के उपरांत भी संबंधित द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री राधेश्याम कबाड़ी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री राधेश्याम कबाड़ी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला इन्दौर द्वारा तहसीलदार सॉवेर के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 17 अगस्त 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राधेश्याम कबाड़ी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राधेश्याम कबाड़ी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, सॉवेर जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
4330
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
आदेश
क्र. एफ. - 67-154-10-तीन- 2020.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत सॉवेर , जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री शफी खां मंसूरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री शफी खां मंसूरी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शफी खां मंसूरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शफी खां मंसूरी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के माध्यम से दिनांक 5 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री शफी खां मंसूरी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री शफी खां मंसूरी को नोटिस दिनांक 5 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 मई 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा लेख किया है कि उनके जिला कार्यालय के पत्र द्वारा तहसीलदार के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली की गई थी. संबंधित द्वारा पालन नहीं करने पर . पुनः अनुविभागीय अधिकारी , सॉवेर के माध्यम से भी कार्यवाही की तथा निर्वाचन व्यय लेखा भेजे जाने बाबत् संबंधित से प्रयास किया गया. अनुविभआगीय अधिकारी द्वारा प्रयास किये जाने के उपरांत भी संबंधित द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी श्री शफी खां मंसूरी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री शफी खां मंसूरी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला इन्दौर द्वारा तहसीलदार सॉवेर के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 17 अगस्त 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री शफी खां मंसूरी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह भाग 1 ]
4331
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शफी खां मंसूरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, सॉवेर जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 2011 क्र. एफ. 1-2-2010 - रास- यूए - 1-1594.- प्रो. पी. के. मिश्रा, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर , द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर 2011 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं , राम नरेश यादव , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर एतद्वारा प्रो . राजकमल , रेक्टर , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिए नाम - निर्देशित करता हूं .
राम नरेश यादव, कुलाधिपति.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, भोपाल राजभवन, भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2011 क्र. एफ. 1-1-11- रास - यू.ए-1-1598 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
1. प्रो. वाई.सी. सिम्हाद्री,
कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित.
समिति के चेयरमेन .
इन्सटीट्यूट ऑफ
डायरेक्टर , कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, नई दिल्ली-110001.
समिति के अध्यक्ष, 2. प्रो. पी. बी. शर्मा,
सदस्य.
कुलपति,
अनुदान आयोग
विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत.
दिल्ली टेक्नालॉजीकल यूनिवर्सिटी, बावना रोड,
शाहबाद, दौलतपुर,
दिल्ली-110042.
समिति के कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.
सदस्य.
14, नेपीयर टाउन,
3. श्री सत्येन्द्र पाठक, जबलपुर.
2. महामहिम कुलाधिपति के द्वारा प्रो . वाई. सी. सिम्हाद्री को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेशानुसार, जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव , मध्यप्रदेश .
4332
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 22 अक्टूबर 2011
रा. प्र. क्र. - 03- अ-82-2011-12 - भू.अ.अ..- चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1) कटनी
(2) बहोरीबंद
(3) जुझारी कैमोरी
(4) 1.25 1.29 कुल : 2.54
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग कटनी.
(6) जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
प्र. क्र.-अ- 82- भू-अर्जन- 11-12-2806 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (4) 3.503
ग्राम (3) बोथीघाट
तहसील (2) कुरवाई
जिला (1) विदिशा म.प्र.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) लायरा - खिरिया मार्ग का निर्माण.
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुरवाई.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4333
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 29 नवम्बर 2011
क्र. 1723 - भू- अर्जन -2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.970 (1) खरगोन
(2) झिरन्या
(3) पुतला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.
(6) रतनपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
खरगोन , दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 1727- भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) खरगोन
(2) कसरावद
(4) 0.360
(3) गुजारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
(6) गुजारी नम्बर -2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
4334
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 1728 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) खरगोन
2.974 कसरावद डोमवाड़ा बुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
डोमवाड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
खरगोन , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 1746- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
11.669
धूलकोट
खरगोन भगवानपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन .
खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011
भू- अर्जन प्र.क्र. एफ -10 पत्र क्र. 414 - भू-अर्जन- 01 - संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(4) (2) मैहर
(1) सतना
0.896
(3) कन्हवारा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बरगी नहर के निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. , संभाग क्र. 7, सतना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 2087 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा
(4) 2.592
(3) दुवरा
(2) रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .
का निर्माण कार्य .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
4336
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 2089- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(1) (2)
(4)
(6) रीवा
(3) पटना
6.768
गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र.2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2091 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4) 8.064
(1) रीवा
(3) टटिहरा
(2) रायपुर कर्चुलियान
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र.2 , मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2093 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित 4337 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
रीवा
महगना
6.000
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2095 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
रीवा
5.088
तमहा
रायपुर
कर्चुलियान
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2097- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि 4338
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1) रीवा
6.336
कुइंयां (93)
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
धारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 8693 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) (2) चौरई
छिन्दवाड़ा
रकबा 03.150 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
ग्राम-अंवरिया ब. नं. 02 प.ह.नं.-49 रा.नि.मं. - चांद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश .
सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भूमि पर आने वाली संपत्तियां
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
4339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 8694 - भू- अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 182
प. ह. नं. - 29
ग्राम- फुटेरा रा. नि. मं.-
(4) रकबा 02.108 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
चौरई.
संपत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग -छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8695 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2) चौरई ग्राम- सीताझिर
(1) छिन्दवाड़ा
ब. नं . - 292
प. ह. नं. - 49
रा. नि. मं.-
चांद.
रकबा 44.508 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.
सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
4340
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8696 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम - सिमरिया कलां रकबा 17.337 एवं
ब. नं . - 284
उपरोक्त अर्जित की
प. ह. नं . -28 जाने वाली प्रस्तावित
रा. नि. मं.- भूमि पर आने वाली चौरई.
संपत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सीताझिर जलाशय योजना संभाग-छिन्दवाड़ा,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जिला- छिन्दवाड़ा,
के अतंर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
मध्यप्रदेश.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
भाग 1 ]
4341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 8697 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3) ग्राम- हरदुआमाल
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(4) रकबा 36.975 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
ब. नं.-303 प. ह. नं. - 29 रा. नि. मं.- चौरई.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा,
सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
मध्यप्रदेश.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8698 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
रकबा 02.187 एवं जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. उपरोक्त अर्जित की
(3) ग्राम - हिरीं ब. नं.- 312 प. ह. नं. - 50 रा. नि. मं.- चांद.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.
4342
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 8699 - भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
रकबा 01.725 एवं
ग्राम- सेजा
छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा
ब. नं. -298
प. ह. नं. -48
उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सिवनी, मध्यप्रदेश.
रा. नि. मं.-
सेजा पेठदेवरी मार्ग में ठेल पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
अमरवाड़ा.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
4343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 8700- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2) सौसर
(1) छिन्दवाड़ा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) रकबा 0.436 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(3) ग्राम -सायरा ब. नं.-378 प. ह. नं. - 36/7 रा. नि. मं.- सौसर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सिवनी, मध्यप्रदेश.
(6) बेरडी सायरा परतापुर मार्ग में कन्हान पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग - छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8701 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हेक्टर में) (4) रकबा 0.990 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(1) लगभग क्षेत्रफल (3) (2) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - बोरीमाल ब. नं. - 214 प. ह. नं. - 49 रा. नि. मं.- अमरवाड़ा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सिवनी, मध्यप्रदेश. (5)
(6) सेजा पेठदेवरी मार्ग में ठेल पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
4344
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8702 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा सौसर ग्राम- परतापुर ब. नं .- 225
रकबा 0.542 एवं उपरोक्त अर्जित की
प. ह. नं. - 36/7 जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
रा. नि. मं.- सौसर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश.
बेरडी सायरा परतापुर मार्ग में कन्हान पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 2 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. - 1 अ - 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 8829.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 16.665 (1) बैतूल मुलताई
(3) देहगुड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.
देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. - 2 अ - 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-8831 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3) धारणी
(4) 49.925 मुलताई
(1) बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
4346
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. - 3 अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-8830. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(5)
(6)
(4) 9.034
(3) आमाडोह
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
बैतूल मुलताई
संभाग, मुलताई.
देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 दिसम्बर 2011
क्र. क. प्र. भू.-अर्जन-अ- 82 - वर्ष 11-12-9978.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(3)
(5)
(7) (1) सागर
सागर
डुगासरा
(4) 07 योग :
0.63 0.63
सिदगुवा जलप्रदाय योजना.
(6) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, सागर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये .- सिदगुवा जल प्रदाय योजना अन्तर्गत कार्य हेतु आवश्यकता है . कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड सागर ( म. प्र. ) .
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 21 नवम्बर 2011
क्र. भू- अर्जन- 2011-351.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- बड़ौद
(ग ) ग्राम- कछालिया, कण्डारी , सियाखेड़ी
रकबा
भूमि
सर्वे नं.
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम-कछालिया
39/1
0.09
39/2
0.08
0.07
40
41
0.03
0.01
46/2
49/2
0.12
50
0.11
69
0.06
53
0.05
55
0.02
56
0.10
62
0.01
63
0.10
73
0.06
64
0.02
68
0.10
72
0.02
227
0.07
74
0.06
120
0.20
123
0.12
(2)
(1)
0.08
128/1
0.08
228
0.10
229
0.21
230
0.08
231
0.06
246
योग : 2.11
ग्राम-कण्डारी
8
0.06
0.10
9
0.10
17/1
0.10
17/2
0.01
61
0.01
62
0.38
योग :
ग्राम-सियाखेड़ी
0.16
28
0.08
32
0.04
94
130
0.08
0.10
96
103
0.01
104
0.14
105
0.02
0.20
131/2
0.19
132
0.03
123
0.05
133/1
133/2
0.05
0.02
120
0.10
122
योग : 1.27
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछालिया तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 22 नवम्बर 2011
रा. प्र. क्र. 03 अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- बुरहानपुर
(ग) ग्राम-मोहद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-68.05 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
917
1.31
918
0.81
1021
1.07
1053
1.73
1057
1.24
1028/1
1.09
1028/2
0.80
1029/1
0.40
1029/2
2.22
1030/1
1.20
1030/2
1.43
1033/1/4
3.16
1033/2
0.81
1033/3
0.81
1035/1
0.80
1035/2
0.80
1035/3
0.84
1037
1.71
1038
0.76
1039
0.44
1044
2.08
1041
0.80
1043
3.36
(2)
(1)
1077
0.81
1047
3.26
1063/1
0.94
0.94
1063/2
0.93
1063/3
1063/4
0.93
1064
4.96
1.20
1066
1067
3.95
4.59
1068
1071
3.74
0.79
1074
1075
1.53
1076/1
0.40
0.65
1076/2
0.60
1076/3
0.64
1076/4
0.60
1976/5
1.02
1078
824
0.07
825
0.28
826
0.19
0.16
830
833/1
0.13
832
0.11
0.09
833/2
0.20
833/3
834
0.35
885
0.04
0.13
886
888
0.09
889/1
0.11
0.03
890/1
891/1
0.07
892
0.14
0.14
893/1
0.04
893/2
0.29
896
0.23
895
0.75
899
0.29
902
0.26
903
0.27
904
913
0.12 भाग 1 ]
4349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
914
0.78
933/1
0.54
योग : 68.05
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोतियादेव तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 25 नवम्बर 2011
नस्तिप्र. क्र.- 87-2011 - एलए - भू-अर्जन-प्र. क्र. 49- अ-82- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- जलकुँआ
(घ) अर्जनीय रकबा 0.05 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
परिसम्पत्ति
अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
190/3
0.01
निरंक
निरंक 190/5
0.01
253/2
निरंक
0.03 योग 0.05
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग खण्डवा ( ग्रामीण ) / कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ति प्र. क्र.- 88-2011- एलए- भू-अर्जन-प्र. क्र. 50- अ-82- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- बिजौरामाफी
(घ) अर्जनीय रकबा 0.01 हेक्टेयर.
परिसम्पत्ति खसरा नंबर अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
निरंक 155/1
0.01 योग 0.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग खण्डवा ( ग्रामीण ) / कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4350
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. 2684- भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र. क्र. 38- अ-82-2010-11- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- सेंधवा
(ग) ग्राम- लवाणी , प.ह. नम्बर 02
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.911 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
डूब भूमि का रकबा (हे. में)
(1)
(2)
544/1
0.016
544/2
0.129
544/3
0.057
545/5
0.647
0.203
559/1
554
0.607
555
0.769
556
1.870
558/2 8/2
559/2
0.203
544/4
0.410
योग : 4.911
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सालीकला सिंचाई तालाब निर्माण योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनूतिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. 691 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का बमरहा तालाब योजना प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम- पटेहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 86.347 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
4.654
4161
0.336
4182
4183
0.154
0.081
4186
4187
3.536
4197/2
4.990
4230
2.121
4235
0.049
4236
0.170
3.608
4238
4246
0.798
4247/1
15.479
3.318
4248
4250
0.231
4252
1.323
4258
0.344
4259
0.085
4166/1 /ग
0.462
4266/2/ख
0.109
0.162
4320/1
4313
0.024
4343
0.024 भाग 1 ]
4351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 4357/1/क
2.334 4363/1/क/2
1.577 4372/1 /ख
0.075 4372/1 /ख
0.125
0.283 4374/1/1/3
4374/1/क/4
0.583 4184/1
0.817 4188/1
0.057 4190/1
0.174 4237/1
0.672 4247/2/क
0.486 4184/2
0.575 4188/2
0.125
0.113 4190/2
4240/2
0.396 4245
0.049 4249/1
0.0672
0.053 425/1
4184/4
0.571
0.117 4190/4
4237/3
0.267 4240/4
0.101 4229/1
0.611 4247/2/ख
0.485 4299/3
0.186 4189
0.983 4269
0.150 4270
0.020 4274
0.340 4279
1.052 4281
0.518 4283
0.134 4287
0.162 4190/3
0.170 4242/2/ख
0.141 4244
0.186 4249/2/ख
0.825 4251/2
0.048 4260
0.016 4199
0.112 4197/1
0.101 4198
0.967 4201
0.036 4204
0.251
(2)
(1)
4227
0.085
0.053
4231
0.777
4232
0.057
4233
0.186
4234/1
0.033
4239/2
4240/1
0.121
0.162
4242/1
0.324
4243/1
0.401
4237/2
0.032
4239/1
0.073
4253
0.166
4243/2/ख
4254
0.243
0.182
4255/2
4257/2
0.442
4184/3
0.724
0.146
4240/3
4242/2/क
0.141
0.166
4243/2/क
0.324
4249/ 2/क
0.381
4249/5
1.890
4262/1
0.797
4263/1 /क
0.797
4263/ 1ख
4263/2/क
0.170
4276
4.917
0.405
4263/2 /ख
0.227
4268
4284
0.125
4262/2
0.170
4271
0.194
4282/2/2
0.105
0.267
4286/2
4272
0.146
4285
0.202
0.016
4286/1
4282/2/1
0.097
4353/1/क
0.117
4355
0.040
4356/ 1/क
0.101
4364/1 /क
1.132
4166/1 /क
0.462
0.688
4363/4 4352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
4364/7
0.466
4364/8
0.263
4365
0.138
4368
0.040
0.235
4353/2
0.016
4354/1 /ख
0.016
4354/2
0.178
4364/3/क
4364/4
0.688
4364/5
0.008
0.028
4353/3
4354/3
0.008
4363/1 /ख
0.081
4363/3
1.397
4364/6
0.405
0.526
4363/1/क/1
4364/ 1 /ख
1.124
4364/3/ख
0.045
4263/1 ग
0.797
4359/1/क/ 1
0.093
0.547
4359/1/क/2
0.020
4359/2/क
0.643
4359/1 /ख
0.020
4359/2/ख
0.020
4364/2
4366
0.384
4078/1 /ख
0.202
4280
0.506
योग : 86.3472
86.347
कृषक भूमि:
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बमरहा बांध योजना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 694- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम- पाडर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.145 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
1.145
1201
1.145
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा , दिनांक 3 दिसम्बर 2011
क्र. 698 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम- नरैनी पहाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.982 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.320
470
0.575
472
0.235
473
0.454
476
0.121
477
0.825
478
0.372
483
0.506
471
0.093
479
474
0.061
0.061
475 भाग 1 ]
4353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
648
1.295
451
0.166
0.085
652
653
0.813
5.982
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 699 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम-सगरा कला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.372 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
251/1
0.024
251
0.113
246
0.036
235
0.202
250
0.020
247
0.207
236
0.016
231/5
0.182
209/4
0.085
136/1
0.081
56/5
0.101
230
0.122
276
0.093
0.041
211
204
0.004
0.061
279/2
(2)
(1)
0.024
212
0.016
150/1 क
0.028
130/3
0.073
151
0.008
131
0.141
141/1
0.008
140
0.032
208/2
0.122
56/6
0.016
67/1
0.142
141/2
56/7
0.101
0.032
208/3
56/1
0.041
0.041
231/2
0.045
278/1
0.041
56/2
0.045
231/1
278/2
0.045
0.041
56/3
0.041
231/3
0.045
278/3
0.020
152/3
0.020
130/1
0.008
124
0.202
59
0.154
72/1
66
0.041
0.121
68/1ख
0.202
68/2
0.085
139
0.008
138/2
0.081
153/1
154
0.081
0.032
137/2
0.032
137/1 ख
0.081
136/2
208/1
0.053
68/3
0.202
71/1
0.093
0.157
71/2
0.073
72/2
52
0.041
4.372
योग :
4354
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 700 - भू-अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हनुमना
(ग ) ग्राम- मसुरिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.014 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे . में)
(1)
(2)
457/1
0.006
523/1
0.065
522
0.006
462
0.036
539/1
0.085
479/1
0.055
460
0.061
461
0.006
0.045
510/2
572/1
0.194
574
0.030
571
0.016
551
0.130
552
0.069
466/3
0.089
466/7
0.089
505/2
0.057
510/6
0.045
535/1
0.018
540/2
0.016
546/1
0.049
514/1
0.036
515/2
0.109
(2)
(1)
0.089
546/2
0.016
540
521
0.016
536
0.057
545/2
0.091
516
0.134
0.077
518
0.036
519
0.004
510/635
0.041
523/2
0.024
547
0.049
520
507/4
0.012
0.056
479/3
2.014
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 701 - भू- अर्जन - 2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- रकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.778 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.150
556/6
755/2
0.405
1.214
756/7
756/8
1.214
0.223
761
766
0.291 भाग 1 ]
4355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
765
0.065
767
0.906
764/1/1
0.607
769/1/2
0.202
769/1/3
0.202
769/1/4
0.202
0.202
769/2/1
1.012
769/2/2
769/5
1.214
0.121
770/2
771/2
0.040
0.045
772/2
770/1
0.210
771/1
0.036
772/1
0.425
773
0.093
0.060
774
775
0.061
0.607
769/6
2.526
776/1
0.809
756/9
760/1
1.036
14.778
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 702- भू-अर्जन- 2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम- सरैहा
(घ) क्षेत्रफल-4.510 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.304
12
13
0.259
0.020
22
23
0.105
0.020
31
0.040
33
15
0.289
30
0.393
0.125
7
0.907
9
0.016
5
0.085
6
0.024
11
14
0.316
21
0.591
0.445
19
20
0.061
0.154
24
0.061
25
0.303
34
4.510
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 703 - भू- अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हनुमना
(ग ) ग्राम- हनुमना 4356
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(घ) क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2)
226/1
0.049
226/2
0.049
226/3
0.052
227
0.008
226/4
0.052
230
0.053
231
0.008
232
0.053
233
0.008
228/2
0.081
229/1
0.006
224/2
0.020
234/1
0.122
योग : 0.561
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 704 - भू- अर्जन - 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम-भाठी
(घ) क्षेत्रफल-1.846 हेक्टेयर .
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
346
0.016
367
0.057
368
0.049
(2)
(1)
0.089
371
372
0.016
0.162
450/2
0.028
449
0.243
365/1
0.057
364/3
370/1
0.024
405/2
0.109
0.243
401
0.089
370/2
0.061
374
0.162
444
0.097
382
405/1
0.028
404
0.162
400
0.122
0.032
398/397
योग : 1.846
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 705- भू-अर्जन- 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हनुमना
( ग) ग्राम- मुरैठा कचनार
(घ ) क्षेत्रफल-2.485 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
230
0.150
241
0.158
238
0.073 4357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
भाग 1 ]
(2)
(1)
239
0.113
0.130
240
0.227
250
251
0.130
0.045
358/1
301/1
0.024
0.045
302/2
0.101
297/1
330/1
0.049
0.101
297/2
330/2
0.041
0.041
296
0.162
329
0.021
290
291
0.045
324/1
0.073
325/588
0.036
325
0.036
365
0.081
328
0.073
359
0.109
0.061
331
325
0.021
2.485
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2011
क्र. 706 - भू-अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- अमोखर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.805 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.069
691
0.112
690
0.032
619
0.032
539
0.112
697
0.040
698
707
0.048
0.040
397
0.032
538
0.021
721/3
0.021
721/2
0.022
721/1
0.016
473/2
0.016
540/2
0.016
540/1
0.032
541
0.072
824/1
0.072
824/2
0.144
823
0.160
820
0.060
777/1
0.060
777/2
0.328
778
0.016
728/1
0.024
717
0.020
716/1
0.020
716/2
0.008
712/3
0.008
712/1
0.008
711/1
0.008
712/2
0.008
711/2
0.056
708
0.040
704
0.032
702
0.053
692
0.069
542
0.032
474
0.077
543/1
0.012
543/2
0.032
538 4358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
488
0.128
489
0.081
491
0.036
473/1
0.016
472/1
0.012
472/3
0.010
472/4
0.010
390/3
0.016
0.016
390/4
390/5
0.016
472/2
0.012
0.010
393/1
0.036
396/1
0.016
728/2
727
0.040
720
0.032
0.032
475/1
0.032
475/2
0.014
469/1
0.014
469/2
470
0.028
0.052
389/1
389/2
0.052
0.016
390/1
योग : 2.805
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 707 - भू- अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- नरैनी पहाड़
(घ) क्षेत्रफल-5.215 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
0.004
645/2
0.004
645/1
300
0.018
0.069
300/2
380
0.344
0.392
303
315
0.496
326
0.112
0.088
325
327
0.088
0.002
645/4
645/5
0.002
405
0.096
0.048
490
0.005
456/2
0.005
456/3
0.020
507/2
0.064
508
0.064
519
505
0.184
0.040
511
0.020
507/1
510
0.064
0.048
384
0.069
385
0.015
357/1
356/1
0.013
0.076
379/1
0.040
354/1
360/1
0.140
0.140
360/2
0.108
313/1
0.108
313/2
0.108
313/3
0.108
313/4
312
0.152
301
0.096
0.200
323
0.108
322/1
0.108
322/2 भाग 1 ]
4359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
263/1
0.220
263/2
0.220
264
0.152
358/1
0.015
386
0.024
356/2
0.020
386/2
0.024
379/2
0.076
357/2
0.015
358/2
0.015
354/2
0.040
5.215
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 708 - भू-अर्जन- 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम- रकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.954 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
210/1
0.021
301/1
0.036
301/1/1
0.036
209/1
0.004
209/115
0.010
302/1
0.044
302/1/1
0.044
210/1/2
0.036
301/5
0.010
301/12
0.010
210/5
0.036
301/1/4
0.036
0.005
209/1/2
209/6
0.005
(2)
(1)
0.044
302/1/2
0.044
302/3
0.021
210/1/3
0.021
210/1/4
0.036
301/6
0.020
210/6
0.010
209/1/3
0.010
209/1/4
0.005
209/7
0.044
302/2
0.002
301/3
0.036
301/7
0.020
210/7
209/8
0.030
211
0.128
210/11
0.020
0.036
301/1/3
306/1
0.109
0.050
306/3
306/2
0.109
0.050
306/4
0.050
306/5
0.020
209/13
0.010
209/3/1
0.010
209/3/2
0.010
209/9
0.010
209/3ख
209/12
0.010
0.010
209/3/3
209/10
0.010
0.010
209/3/4
209/11
0.010
0.020
210/3
0.036
301/3
0.010
209/3
0.010
209/3क
0.020
209/5
304/2
0.160
304/1
0.160
299
0.200
1.954
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 29 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 21 - अ- 82- वर्ष- 2010-11- भू-अर्जन- 8673.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग ) नगर/ ग्राम- सोपई, प . ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
421
0.170
427
0.050
योग : 0.220
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सोनोरा- सोपई मार्ग पर उदनाले पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुतलाई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतु उप संभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 1729 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - झिरन्या
( ग) ग्राम- रतनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.020 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
27
0.300
28/1/2
103
0.120
32/1
0.090
32/2
32/3
0.045
0.050
32/4
0.061
32/5
35/2
0.251
0.180
0.244
38 39 40/4 41 42 43/2 40/7 भाग 1 ]
4361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 42/205
0.150 49/1
0.245 49/2
0.125 106
0.134
0.809 107/2 , 108/2 1
107/3
0.809 108/3
108/4
0.850 108/5
0.405 110
0.194 101/1
1.639 108/1
102/215
0.587 112
1.752 113/1 114/1
1.756 113/2 114/2
0.220
0.426 133 104 105
54
0.180 131/2
0.135 101/2
1.012 102/2
0.240 101/202/2
107/1
1.619 107/216
38 39
0.180 40/2 41/1
43/1/1
101/202/1
1.061
0.809 107/2, 108/2 2
1.342 107/2, 108/2 3
18.020
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रतनपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 1745 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भगवानपुरा
(ग ) ग्राम- चौखण्ड
2.272 हे.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.137
1/1
1.070
1/2
0.065
2/2
1.000
134/2
2.272
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
4362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
खरगोन , दिनांक 2 दिसम्बर 2011
क्र. 1749- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भगवानपुरा
(ग) ग्राम- चौखण्ड
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-55.108 हे.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
10
0.607
14/1
0.809
139/1
1.500
145/2
2.037
151/2
3.237
156
1.942
158/1
1.375
158/2
2.023
181/5
0.809
158/3
1.376
162/2
0.809
162/3
0.709
162/7
0.101
162/4
0.323
162/6
0.406
162/5
0.809
166/2
3.237
167/2
1.481
169/1
1.000
173
0.065
(1)
(2)
181/1
0.698
181/2
1.886
181/3
0.692
0.809
181/4
183
1.846
187/2
0.926
200
0.781
1.570
202
0.895
193
194/1
2.000
0.271
265/1
267/2
0.336
265/2
2.630
269/2
3.237
3.237
272/2
278/2
2.428
356
1.000
362/2
1.214
1.020
368
372
0.235
387/2
2.023
426
0.202
430/1
0.036
433
0.121
435
0.360
योग .. 55.108
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खारक जलाशय परियोजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 30 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 07 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की नावली तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मंदसौर
(ख ) तहसील- भानपुरा
(ग) ग्राम- नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.722 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
अर्जित संपत्तियों नम्बर
का विवरण
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3) 76
1.352
77/2
0.324
75
0.287
68/1
0.584
कुआ कच्चा चालू 1 79
0,400
78
0.900
कुआ कच्चा चालू 1 77/1
1.254
84/2/4
0.150
87/1
1.619
कुआ कच्चा चालू 1
0.433
87/4, 86/6
87/2 पै. , 87/7 , |
0.405
87/8 , 68/1
87/2, 87/4 ,
कुआ कच्चा चालू 1
1.315
87/8
87/2, 87/7 , 87/8 1.417
कुआ कच्चा चालू 1 88/1
0.915
88/2
1.315
89/1
0.640
ट्यूबवेल 1 89/1
0.600
कुआ कच्चा चालू 1 90/1
1.003
कुआ कच्चा चालू 1
(2)
(3) (1)
1.004
90/2
125 पै.
0.631
126/2पै. , 134/2
125 पै.
0.631
1262/2 पै. , 134/2
1.215
130/1/1/1
कुआ कच्चा चालू 1 130/1/1/1
0.259 पक्काकुआ 1 , आम 1 ,
ट्यूबवेल 1 .
1.356
130/1/2
आम 1 131/1
0.600
131/2
0.413
0.300
132/2 पै .
132/2 पै .
0.644
132/1
0.300
132/2 पै.
0.343
ट्यूबवेल 1 135/2
0.709
136
2.100
1.400
138
178/3
1.691
पक्काकुंआ 1 ,
संतरा पौधा 140 .
178/1/1
0.304
कच्चा कुंआ चालू 1 178/1/3
0.303
178/1/4
0.303
178/1/3
0.303
योग .. 29.722
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पिपल्या लालगंज तालाब से वेस्ट वेअर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4364
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 412- भू- अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील - रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम-रोयनी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.317 हेक्टर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
207/ 1 ख
0.010
0.387
204/133/1
204/133/2
0.021
204/1/4/1/1
0.010
204/1/4/1/2
0.010
204/4/1
0.486
204/3/4
0.105
204/3/2
0.078
203/326/2 /2 ख
0.105
203/326/2क/2 क
0.105
योग : 1.317
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बी.ओ.टी . योजनांतर्गत, टू लेन सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 413 - भू-अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- हरदुआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टर.
क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.025
15/1क ( 1 )
0.026
15/1क (2)
0.053
15/4क
योग : 0.104
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 415 - भू- अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) ( क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- रनेही
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.528 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
21/2
0.143
31/1/2
0.094
28/2क
0.063
21/3
0.209
28/3क
0.063
0.084
31/1/3
24
0.123
19
0.240
20
0.366
योग : 1.528 भाग 1 ]
4365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत, टू लेन सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 30 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 08 - अ- 82-10-11-809.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- टोंकखुर्द
(ग) ग्राम- देवली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.68 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
1242
0.09
1243
0.05
1244
0.04
1247
0.04
1248
0.04
1440/2
0.13
1251/1
0.01
1251/2
0.01
1251/3
0.01
1254
0.03
1267
0.05
1268
0.09
1256
0.06
1264/2087
0.02
1257
0.03
1259
0.05
(2)
(1)
0.05
1260
0.10
1261
1262
0.03
1273
0.04
1263
0.03
0.03
1264
1265
0.07
0.05
1266
1269/1
0.04
1269/2
0.04
1269/3
0.03
1271
0.18
0.16
1272
1275
0.02
1286
0.04
0.10
1436
1432
0.12
0.03
1287
1288
0.04
0.18
1348
1350
0.01
0.24
1352/1
1363
0.15
0.15
1364
1365
0.10
1366
0.16
1362
0.06
0.02
1450
1368
0.08
1369
0.08
1371
0.14
1373
0.16
1374
0.04
0.10
1444
1446
0.10
0.02
1377
1439
0.05
1437
0.09
1378
0.06
0.05
1381
1379
0.52
0.02
1385
1438
0.31
1380
0.33 4366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 1453/1
0.15 1441/2
0.09
0.10 1447
1349
0.31 1367
0.14 1372
0.31 1442
0.12 1443
0.16 1448
0.08 1451
0.05 1435
0.11 1433
0.17 1429
0.16 1474/2
0.13 1475/1
0.10 1476
0.12 1502/2
0.30 1480
0.55 1481/2
0.44 1551
0.09
0.08 1238
1252
0.03 1503/2
0.90 1504/2
0.10 1505/2
0.16 1507
0.10 1506/2
1.33 1511
0.05 1512/1
1.20 1499/2
0.18 1255
0.03 1236
0.04 1233
0.05 1234
0.03 1237
0.04 1382
0.09 1383
0.02 1239
0.08 1242
0.09 1253/2102/3
0.01 1253/2102/1
0.06 1253
0.07 1285
0.09 योग : 13.68 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैंसाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु डूब प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. - 09- अ- 82-10-11-817.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला-देवास
(ख ) तहसील-टोंकखुर्द
(ग) ग्राम- रणायरकलां
(घ) क्षेत्रफल -11.61 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.40
1460
1463
0.20
1464/2
0.80
1465/1
0.95
0.17
1466/1
1467/1
0.09
1.06
1413
0.26
1408
0.34
1412
1411
0.13
1007
0.11
1409
0.27
0.13
1410
1006
0.11
0.30
1406
0.30
1001
1008
0.11
1500/1
0.39
1072
0.11
968
0.03
1070/1
0.09
1070/2
0.09 भाग 1 ]
4367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 1071
0.11
0.20 1064
969
0.04 1063
0.13 1067
0.03 1069
0.17 1068
0.03 1470/1
0.18 882
0.08 879
0.04
0.04 880
1062
0.05 1002
0.23 895
0.10 1005
0.07 1009
0.08 965
0.14 861
0.06 976
0.05 967
0.04 973
0.05 974
0.05
0.03 926/1
909
0.05 898/1
0.07 911/1
0.22 896
0.04 893/1
0.03
0.03 893/2
893/3
0.03 894/2
0.04 897
0.05 784
0.01 785
0.01
0.01 786
787
0.02 788
0.02 782
0.04 776
0.35 767
0.12 768
0.06 724
0.05 769
0.03 761
0.01 762
0.02 (1)
(2)
0.03
763
0.17
884
0.03
886
0.01
887
0.01
888
0.01
890
0.05
889
891
0.05
0.03
892
0.06
722
0.04
723
0.05
1405
0.42
1471/1
0.07
1003
0.20
1456
0.20
1458
0.10
1461
0.10
1073/1
0.06
1073/2
0.04
1464/1
0.03
783
0.10
1414/7
योग : 11.61
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैंसाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु डूब प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. 26- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद 4368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- डबरा
(ग ) ग्राम- बाँसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.75 हैक्टर .
कुल
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टर में. )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हैक्टर में. )
(2)
(3) (1)
52
1.150
0.11 53
1.210
0.18
0.420
0.51
0.08 50
0.370
0.06
0.960
156
0.19
0.420
148
0.02 172
0.220
0.10
0.250
409
0.06
0.280
173
0.11 180
0.520
0.13
0.53
181
0.14 230
0.470
0.04
1.390
0.17 237
236/2
0.70
0.06 236/1
0.69
0.08 233
1.380
0.06 372
1.310
0.14 395
0.360
0.13 371/1
0.42
0.15 371/2
0.890
0.04 393
0.050
0.02 374
0.900
0.17 370
1.340
0.09
1.700
337
0.08
1.860
390
0.260 400
0.340
0.09
0.170
399
0.08
0.170
398
0.08
[भाग 1
(2)
(3) (1)
0.410
403/मि. 1
0.15 403/मि. 2 0.630
407/1
0.920
0.06 407/2
0.530
0.17 408
1.300
0.03 412
0.500
413
0.500
0.02
0.40 418
2.520
योग .. 3.75 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम बांसी की भूमि काअर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 27- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - डबरा
(ग) ग्राम- उदलपाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हैक्टर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हैक्टर में. )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हैक्टर में. )
(2)
(3) (1)
1.710
339
0.19
0.17 342
1.850
0.920
343
0.09
3.960
0.40 344
योग .. 0.85 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम उदलपाड़ा की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
भाग 1 ]
ग्वालियर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. 07 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - ग्वालियर
(ग) ग्राम- रेंहट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.313 हैक्टर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा
अर्जित रकबा (हैक्टर में. )
(हैक्टर में. )
(1)
(2)
(3) 815
0.773
0.073
0.572
816
0.083 847
2.048
0.293 826
0.617
0.157 828
0.230
0.042 829
0.105
0.491
834/1
5.016
0.560
योग .. 1.313 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - चराई रेंहट के मार पर नवीन तालाब एवं नहर का निर्माण हेतु ग्राम रेंहट की भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ-82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- चराई रेंहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हैक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टर में. )
कुल रकबा (हैक्टर में. )
(2)
1.327
(1) 260
(3) 0.105 योग .. 0.105 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-चराई रेंहट के मार पर नवीन तालाब एवं नहर का निर्माण हेतु ग्राम रेंहट की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 8690 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- मोहखेड़
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम नारंगी , प.ह.नं. - 15/37, ब.नं.- 297, रा. नि. मंडल-सांवरी .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 08.447 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
3/1
0.490
3/2
0.774
2/2
0.100
0.260
3/3 4370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
4
1.012
5/1
0.440
9/5
0.789
5/3
0.780
5/4
0.728
9/1
0.021
9/3
1.104
10/1
0.270
9/4
1.104
10/2
0.090
11
0.485
योग : 08.447
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 8691 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- मोहखेड़
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- पठरानिस्फ, प. ह. नं.-15/37, ब. नं.-311 , रा. नि. मंडल- सांवरी .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-27.076 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित क्षेत्रफल
खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
84
0.324
0.124
157/1
0.105
144
2.430
151/1
152/1
0.247
0.180
148/1
1.740
151/2
152/2
0.411
0.563
148/2
1.578
151/3
0.364
123/1
0.202
124
0.050
122/1
122/2
0.245
0.252
122/3
122/4
0.304
0.405
122/5
136/2
0.101
0.200
119/1
0.024
123/2
126/1
0.200
125
1.149
0.906
126/2
0.437
126/3
0.218
139/1
139/2
0.376
0.502
139/3
139/4
0.190
0.317
141
0.320
142
143/2
1.448
1.169
143/3
143/1
2.780
0.615
143/4
143/5
0.090
0.121
145
150/1
0.405
2.630
150/3 भाग 1 ]
4371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
150/2
0.350
150/4
1.212
0.120
153/1
153/2
0.138
159/1
0.064
157/2
0.030
163/1
0.030
0.016
164
163/2
0.024
163/3
0.030
166
0.080
180
0.072
181
0.140
182
0.048
183/1
0.032
183/2
0.010
184/1
0.028
184/2
0.020
187
0.068
188
0.200
0.068
194/1
194/2
0.084
179/2
0.120
219/1
0.160
219/2
0.100
219/3
0.110
योग : 27.076
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 3 दिसम्बर 2011
क्र- 8852- भूमि संपादन- 2011- प्र . क्र.- 1-10-11- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
तहसील- बड़नगर
(ख)
ग्राम- आजंदा एवं लिखोदा
(ग )
लगभग क्षेत्रफल -1.05 हेक्टर .
(घ)
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
ग्राम-आजन्दा
(1)
(2)
147
0.10
0.07
148
0.10
149
112
0.13
111
0.08
110/1
0.01
110/2
0.04
0.12
153
0.10
154
0.05
155
ग्राम-लिखोदा
69/2
0.25 1.05
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बड़नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्राम लिखोदा में चामला नदी पर निर्माणाधीन आर.आर.सी. बैरेज कार्य के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमियों के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011
क्र.- क- 9998 - भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र . 32 - अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग) ग्राम- मंजला प.ह.नं. - 105
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टर.
ख. नं.
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
279
0.08
314/1
0.15
314/2
0.08
333
0.15
0.03
917
0.49
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन ग्राम मंजला.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र.-क- 10002- भू-अर्जन- 2011 -प्र. क्र. 33 - अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग ) ग्राम- मझगुवां प.ह.नं. - 105
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टर .
ख. नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1) 05
(2) 0.01 0.01
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 5 दिसम्बर 2011
क्र. 2320- प्र. क्र. - 01-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- उटावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.960 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हैक्टेयर में)
(1)
(2)
0.235
34/1
37/1
0.480
34/2/1
0.090
0.120
34/2/2
0.020
36/2
171/2
0.020 भाग 1 ]
4373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 37/3
0.305 37/2
0.250 38/1/1
0.030 38/4
0.165 38/5
0.015
0.030 38/1/2
38/2/1
0.090 38/2/19
0.130 38/2/2
0.050 38/2/3
0.025 38/2/20
0.190 167/3
0.050 167/4/1
0.145 188/1
0.280 188/4
0.050 188/7/8
0.076 188/7/12
0.060 192/4/1
0.175 167/4/2
0.074 167/5
0.170 168/1
0.060
0.380 168/2
169
0.130
0.071 188/2/1
0.090 188/7/6
0.185 192/2/3
0.062 188/7/7/1
0.055 188/2/2
0.090 188/7/9
0.077 188/7/11/1
0.085 192/2/1
0.051 188/2/3
188/7/10
0.084
0.160 192/2/2
188/3
0.265 188/7/1
0.040 188/7/5
0.060 192/1
0.030 188/7/4
0.048 192/3/1
0.084 188/7/14
0.060 192/3/2
0.084 188/7/15
0.030 192/3/3
0.085 192/4/2
0.030
0.310 216/2
216/3
0.614 245/1
0.100 225
0.164 227/1
0.310 226/2
0.065
(2)
(1)
0.152
243/1/6/1
227/2
0.245
240/1
0.185
0.200
240/2
0.240
240/3
0.185
240/4
0.260
240/5
0.280
243/1/6/2
0.189
243/1/5/1
243/1/2/1
0.020
0.300
243/1/3
0.020
243/1/4
243/1/5/2
0.190
243/1/2/2
0.015
246/1
0.050
0.020
246/2
0.010
246/3
247/2/1/2
0.120
0.190
247/2/1/3
0.260
257/2
0.205
258/1
258/3
0.065
258/4/1
0.125
258/4/2
0.205
0.565
258/5
355/2
0.115
356/2/2
0.310
0.400
356/1/1
356/2/1
0.310
357/2
0.225
357/1
0.020
योग कुल रकबा : 12.960
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप- 2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार, एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 2314 - प्र. क्र. - 22 -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 4374
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- रणदा
(घ ) क्षेत्रफल-7.490 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
35/5
0.030
35/8
0.063
35/12
0.063
0.070
38/1/6
0.126
38/1/13
38/6/5
0.170
38/1/17
0.126
35/13
0.020
0.090
38/6/2
0.010
56/2
38/2
0.225
0.040
38/5
38/1/4
0.095
0.126
56/6
0.100
38/4/6
38/4/4
0.170
0.126
56/5
66/2
0.115
0.100
38/4/3
0.132
38/6/6/2
0.042
38/1/3/3
0.065
40/1/2
0.020
63/2/2
40/2/1
0.065
0.065
40/2/2
40/5
0.095
40/6
0.095
0.090
40/7
45/1
0.025
45/3
0.110
45/5
0.080
45/6
0.080
0.070
45/7
0.130
45/2/1
0.130
45/2/2
45/2/3
0.100
45/2/4
0.080
0.030
45/4/1
45/4/2
0.149
0.090
45/4/3
(2)
(1)
0.080
45/8/1
0.020
68/1
0.060
45/8/2
45/9
0.170
54/4
0.095
0.080
55/1/2
55/2
0.194
56/3
0.080
56/4
0.126
57/2/1
0.190
58/1
0.050
0.060
58/2
0.030
58/3
59/2
0.080
63/2/1
0.030
59/3
0.080
59/4
0.080
0.165
59/5
0.040
59/7
62/1
0.040
0.080
62/3
0.045
62/2
63/1
0.379
66/3
0.015
0.220
67/1
0.278
67/2
0.090
188/8/2
0.270
189/13
0.063
190/8
0.280
189/8/2
0.115
189/7
0.101
190/7
0.030
189/8/1
0.096
189/15
0.070
188/8/1
योग कुल रकबा : 7.490
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप- 2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 5 दिसम्बर 2011
क्र. 10009 (क) प्र. भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- खुरई
(ग ) ग्राम-निवारी
(घ ) क्षेत्रफल-5.53 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
49
0.81
62
0.33
64
0.19
58
0.33
56
0.70
55
0.28
54
0.18
50
0.03
59
0.42
60
0.45
61
0.25
63
0.96
47
0.07
46
0.15
28
0.04
24/1
005
19
0.12
20
0.10
24/3
0.04
45
0.03
योग : 5.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कासिया जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 123-82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - दमोह
(ग) ग्राम-कोटातला, ह. नं. 19,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 हेक्टर .
खसरा
अर्जित किये जाने वाला रकबा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.06
27/1ख
0.03
27/4
0.04
27/5
0.18
39/2
0.14
39/3
0.6
39/5
0.01
41/1क
41/1ख
0.01
0.05
41/1 ग
0.02
41/1 घ
0.16
41/3
1.30
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोलप्लाजा निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) इसमें किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. B - 2906.- श्री एस . के. साहा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर को तदर्थ रूप से, तीन माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस . के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 37,400-67,000+ग्रेड पे रुपये 8700 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की पदोन्नत किया जाता है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. B - 2910-दो - 2-32-2006.- श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 2912- दो- 2-37-2006 .- श्री जे . पी. गुप्ता, डायरेक्टर, जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 2914-दो-2-52-2009.- श्री बी. एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. E- 4953-दो- 2-38-2006 .- श्री वेदप्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. E - 4955- दो - 2-64-2011.- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. E- 4959-दो- 2-70-2006.- श्री सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. B - 2904- दो-2-26-2011.- श्री वेदप्रकाश , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
4377 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. 435- स्था. सैट- 2011.- श्रीमती महारुख जिल्ला, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 अगस्त से 20 सितम्बर 2011 तक कुल उन्तीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. 1531- गोपनीय- 2011- दो- 3-1-2011 ( भाग -बी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
अवकाशकाल में श्रीमती महारुख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)
(2)
(3)
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारुख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 23 अगस्त से 20 सितम्बर 2011 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1 श्रीमती नीलम शुक्ला पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, इंदौर .
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार - कम- पी . पी . एस.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011
क्र. 1528 - गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
कहां को
क्र.
नाम
कहां से
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
(2)
(1)
(3)
1.
इंदौर
इंदौर
इंदौर
सिविल जिला , इन्दौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम , इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
4378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
क्र. 1537 - गोपनीय - 2011 - दो - 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
नाम
क्र.
कहां से (1)
(2)
(3) 1.
जबलपुर श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर.
2.
होशंगाबाद श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी
3
जबलपुर डॉ. अनिल कुमार ठाकरे द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
(6)
(5)
उज्जैन
उज्जैन सिविल जिला , उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन की हैसियत से श्री गिरीश कुमार शर्मा के दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा सिविल जिला, छिन्दवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री महेश प्रसाद अवस्थी के स्थान पर.
शिवपुरी शिवपुरी सिविल जिला, शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से श्री एच. यू. अहमद के दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
क्र. 1538 - गोपनीय - 2011- दो-2-1-2011 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट भाग 1 ]
4379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है : -
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3)
(4)
1
देवास
भोपाल श्री मोहम्मद शमीम अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
इंदौर 2 श्री गौरी शंकर दुबे
बालाघाट
सीहोर
3 श्री दिलीप कुमार मिश्रा
4 श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
मण्डलेश्वर
सारणी
कहां को
सत्र खण्ड न्यायालय के संदर्भ में
का नाम
टिप्पणी
विशेष न्यायालय का नाम (5)
(6)
(7) देवास
देवास पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार दुबे के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री यू. सी. जैन के, दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
सीहोर सीहोर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त पद पर.
बालाघाट
बालाघाट बालाघाट पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीदिलीप कुमार मिश्रा के स्थान पर.
क्र. 1539- गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(1)
(3) 1 श्री अमिताभ मिश्र
इन्दौर
सारणी
कहां को
(4)
सत्र खण्ड का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
भोपाल
भोपाल
विशेष न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -1 , विद्युत्अधिनियम, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
क्र. 1540 -गोपनीय - 2011 - दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 4-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 8 नवम्बर 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
वर्तमान
पदस्थापना
सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम (1)
का स्थान (2)
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3) 1. श्री आशीष दीक्षित
महू
महू 2 श्री वाचस्पति मिश्र
सीधी
सीधी 3 श्री रामप्रताप सिंह
रीवा
रीवा
मंदसौर 4 श्री देव नारायण ( शुक्ला ) मंदसौर
5 श्री लखन लाल गर्ग
डबरा
डबरा
ग्वालियर
सारणी
न्यायालय
सत्रखण्ड
न्यायालय का नाम जिसके
में बैठने
का नाम
का स्थान
(4)
अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
(6)
इंदौर
महू प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीधी
सीधी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .
मंदसौर
मंदसौर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
डबरा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
क्र. 1541 - गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( सीनियर डिवीजन ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (ए) 6- 2011 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 14 नवम्बर 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) भाग 1 ]
4381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन )
वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)
का नाम (1)
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)
(4) सत्रखण्ड का नाम
थांदला
1 श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया
बड़वानी
बड़वानी
कटनी
विदिशा
कटनी 2 श्रीमती तृप्ति शर्मा
खरगौन मण्डलेश्वर 3 श्री जाकिर हुसैन
मुलताई
जौरा
मुरैना
खुरई
4 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)
भिण्ड
लहार
टीकमगढ़
5 श्री संजीव कुमार अग्रवाल
6 श्रीमती विधि सक्सेना
देवास
नीमच
नीमच
इंदौर
हरदा
हरदा 7 श्री कपिल कुमार मेहता
8 श्री मोहन पी. तिवारी
भोपाल छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
न्यायालय न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
में बैठने का स्थान (6)
बड़वानी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खरगौन पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जौरा पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
लहार पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
नीमच पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
हरदा पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
छिन्दवाड़ा पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4382
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 क्र. 1542 - गोपनीय - 2011 - दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (ए)4- 2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 27 सितम्बर 2011 द्वारा तदर्थ रूप से , आगामी आदेश होने तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों में जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया गया है , को तदर्थ रूप से अस्थाई तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) पदस्थ करता है तथा कण्डिका ( 2 ) की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ है एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के पद उपलब्ध होने तक ही प्रभावशील रहेगी .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
दतिया श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह
2 श्री भूरेलाल प्रजापति
शिवपुरी
सारणी
सत्र खण्ड
न्यायालय में पदस्थापना
कहां को
का नाम
के संदर्भ में टिप्पणी (4)
(5)
(6)
इंदौर
महू
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) की हैसियत से श्री आशीष दीक्षित के स्थान पर.
जावरा
रतलाम
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
Jabalpur, dated the 16th November 2011
No. B - 2841-1-7-3-2011 ( Part - I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2012 .
Summer Vacation . - From Monday 21st May to Friday 15th June , 2012
Winter Vacation . -From Monday 24th December to Monday 31st December, 2012.
Name of Holidays Sr. No. (1)
(2)
1
Republic Day
2
Basant Panchami
3
Mahashivratri
Days of Week
Dates as per Gregorian Calendar (3)
(4)
26-1-2012
Thursday
28-1-2012
Saturday
20-2-2012
Monday भाग 1 ]
4383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
4
Holi (Dhuredi)
5
Gudi -Padwa
6
Ramnavmi
7
Mahaveer Jayanti
8
Good Friday
9
Raksha Bandhan
10
Janmashtmi
11
Independence Day
12
Id-Ul-Fitar
13
Ganesh Chaturthi
14
Gandhi Jayanti
15
Sarvapitramoksha Amavasya 16
Dussehra ( 24-10-2012)
Mahaashtmi
Mahanavmi
17
Id-Ul - Zuha
18
Deepawali ( 13-11-2012) 19
Gurunanak Jayanti
20
Christmas Day
TOTAL :-29 Days NOTES :-
(3)
(4)
8-3-2012
Thursday
9-3-2012
Friday
23-3-2012
Friday
31-3-2012
Saturday
5-4-2012
Thursday
6-4-2012
Friday
2-8-2012
Thursday
10-8-2012
Friday
15-8-2012
Wednesday
20-8-2012
Monday
19-9-2012
Wednesday
2-10-2012
Tuesday
15-10-2012
Monday
22-10-2012
Monday
23-10-2012
Tuesday
24-10-2012
Wednesday
25-10-2012
Thursday
26-10-2012
Friday
27-10-2012
Saturday
12-11-2012
Monday
13-11-2012
Tuesday
14-11-2012
Wednesday
15-11-2012
Thursday
16-11-2012
Friday
28-11-2012
Wednesday
25-12-2012
Tuesday
1. New Year's day dated 1-1-2012 , Makar Sankranti dated 15-1-2012 , Id- Milad Un - Nabi dated 5-2-2012 , Buddh Purnima dated 6-5-2012, Moharrum dated 25-11-2012 falls on sundary & Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi dated 14-4-2012 , falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 14th & 21st January, 11th & 18th February, 10th & 17th March , 14th & 21st , April , 12th & 19th May, 9th & 16th , June , 14th & 21st July, 11th & 18th August , 8th & 15th September, 13th & 20th October, 10th & 17th November, 8th & 15th December will be closed Saturdays of High Court .
3. Summer Vacation of High Court shall be from 21st May 2012 to 15th June , 2012 and Winter Vacation from 24th December 2012 to 31st December , 2012 .
4. Rang Panchmidt. 12-03-2012 shall be a holiday only for Bench Indore & 25th February Shall be Court working Saturday in lieu thereof for Bench Indore.
By order of the High Court , SUBHASH KAKADE , Registrar General .
4384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR FOR THE YEAR 2012
MARCH
FEBRUARY
JANUARY
Days
1
SUN .
15 22 29
8
4 11 18 25
5 12 19 26
ΜΟΝ. 2 9 16 23 30
5 12 19 26
6 13
20 27
17 24 31
TUE . 3 10
7 14
21 28
20 27
6 13
1
WED. 4 11 18 25
22 29
8 15
7 14 21 28
2
12 19 (26)
23
1
22 29 THU . 5
9 16
815
2
20 27
FRI . 6 13
10 17 24
3
23 30
916 SAT .
28
7 14 21
4 11 18 25
3 10 17 24 31 APRIL
Days
MAY
JUNE SUN . 1 815 22 29
6 13 20 27
310 17 24 MON. 2 9 16 23 30
4 11 18 25
7 14
21 28
TUE . 3 10 17 24
1
22 29
19 26
8 15
5 12
2
23 30
20 27 WED. 4 11 18 25
9 16
6 13 THU .
14 21 28 5 12 19 26
10 17 24 31
7
3
FRI .
11 18 25
1
6 13 20 27
4
22 29
8 15
2
SAT .
28
19 26
9 16 23 30
512
71421
AUGUST
JULY
Days
SEPTEMBER 1
SUN .
12 19 26
5
16 23 8 15 22 29
30 29 MON . 2 9 16 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24 10 17 24 31
21 28
11 18 25 TUE . 3
7 14
4
1
22 29
11 18 25
8 15
WED. 4
12 19 26
5
2
23 30
12 19 26
9 16
THU . 5
6 13 20 27 13 20 27
FRI . 6
17 24 31
3 10
28
7 14 21 SAT.
28
71421
4111825
1/8 15 22 29
DECEMBER OCTOBER
Days
NOVEMBER
SUN .
(2
16 23
30
9 7 14 21 28
11 18 25
4
MON . 1 8 15 22 29
10 17 24
31 3
5 12
19 26
TUE . 2 9 16 23 30
(25)
4 11 18
6 (13
20 27
WED. 3 10 17 24 31
19 26
21 28
5 12
7 14
THU .
11 18 25
4
1
20 27
29
6 13
8 15 22
FRI .
2
16 23 30
12 19 26
9
14 21 28 5
7
SAT . 6 13 20 27
18 15 22 29
310
17 24
Sundays & Holidays
Closed Saturday for Registry
Vacation
Rang Panchmi only for Indore Bench
Working Saturday only for Indore Bench भाग 1 ]
4385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2012
Name of Holidays Sr. No. (1)
(2)
1
Republic Day
2
Mahashivratri
3
Holi (Dhuredi)
4
Gudi - Padwa
5
Ramnavmi
6
Mahaveer Jayanti
7
Good Friday
8
Raksha Bandhan
9
Janmashtmi
10
Independence Day
11
Id-Ul -Fitar
12
Ganesh Chaturthi
13
Gandhi Jayanti
14
Sarvapitramoksha Amavasya 15
Dussehra ( 24-10-2012)
Mahaashtmi
Mahanavmi
16
Id-Ul -Zuha
17
Deepawali ( 13-11-2012) 18
Gurunanak Jayanti
19
Christmas Day
TOTAL :-26 Days NOTES :-
Dates as per Gregorian Calendar (3)
Days of Week (4)
26-1-2012
Thursday
20-2-2012
Monday
8-3-2012
Thursday
23-3-2012
Friday
31-3-2012
Saturday
5-4-2012
Thursday
6-4-2012
Friday
2-8-2012
Thursday
10-8-2012
Friday
15-8-2012
Wednesday
20-8-2012
Monday
19-9-2012
Wednesday
2-10-2012
Tuesday
15-10-2012
Monday
22-10-2012
Monday
23-10-2012
Tuesday
24-10-2012
Wednesday
25-10-2012
Thursday
26-10-2012
Friday
27-10-2012
Saturday
12-11-2012
Monday
13-11-2012
Tuesday
14-11-2012
Wednesday
15-11-2012
Thursday
28-11-2012
Wednesday
25-12-2012
Tuesday
1. Makar Sankranti dated 15-1-2012 , Id- Milad Un - Nabi dated 5-2-2012 , Buddh Purnima dated 6-5-2012 , Moharrum dated 25-11-2012 falls on sunday & Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi dated 14-4-2012, falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately .
2. Saturdays falling on 14th January , 11th February, 10th March , 14th April , 12th May, 9th June , 14th July, 11th August , 8th September, 13th October, 10th November, 8th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts .
3. Summer Vacation of Subordinate Courts shall be from 21st May 2012 to 15th June , 2012 and Winter Vacation from 24th December 2012 to 31st December, 2012 .
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .
5. The District Judge of the concerned district shall declare three local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B - 2380 - III- 6-8-85 Pt - II dt . 26-5-2010 .
SUBHASH KAKADE , Registrar General .
4386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
[भाग 1 TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2012
MARCH
FEBRUARY
JANUARY
Days
1
SUN .
15 22 29
8
MON. 2 9 16 23 30
10 17 24 31 TUE . 3
11 18 25
1 WED . 4
12 19 26
2 THU . 5
13 20 27
3 10
FRI . 6
SAT .
21 28
4 7 14
APRIL
Days
1
SUN .
22 29
815
MON. 2 9 16 23 30
1
17 24
TUE . 3 10
2
25
11 18
WED. 4
12 19 26
THU . 5
3 10
FRI . 6 13 20 27
4 11
SAT . 714 21 28
5 12
11 18 25 5 12 19 26
4
5 12 19 26 6 13 20 27
14 21 28
20 27 7
6 13
21 28 22 29
7 14
8 15
23
1
22 29 9 16
815
2
17 24
9 16 23 30
11 18 25
3 10 17 24 31
JUNE
MAY
13 20 27
6
10 17 24
3
4 11 18 25 7 14 21 28
19 26 15 22 29
5 12
8
20 27
6 13
23 30
9 16
21 28
7 14
17 24 31
1
18 25
15 22 29
8
2
19 26
916 23 30 AUGUST
JULY
Days
1
SUN .
22 29
8 15
MON . 2 9 16 23 30
10 17 24 31 TUE . 3
1
11 18 25
WED. 4
2
SEPTEMBER 12 19 26 30 29 16 23 5
17 24 6 13 20 27
3 10
21 28
18 25
4 11
7 14
22 29
8 15
19 26
5 12
30
9 16 23
12 19 26
THU . 5
13 20 27
FRI . 6
20 27
6 13
21 28
7 14
3 10 17 24 31
4 SAT . 7 14 21 28
OCTOBER
11 18 25
15 22 29
1/8
DECEMBER
NOVEMBER
Days
SUN .
7 14 21 28
30 2
16 23
9
18 25
4 11
MON. 1 8
22 29
(15)
TUE .
16 23 30 2 9
WED. 3 10 17 24 31
10 17 24
31 3
5 12 19 26
11 18 25
4
13 20 27
6
19 26
5 12
21 28
7 14
THU .
11 18 25
1 4
FRI .
2 12 19 (26)
13 20 27
6
15 22 29
8
21 28 9 16 23
5
SAT .
20 27
6/13
30
7 14
22 29
1/815
17 24
3 10
Sundays & Holidays
Closed Saturday for Registry
8
Vacation