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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011- पौष 2 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2011
क्र. ई - 1-295-2009-5- एक. श्री एस . एस . बंसल, भाप्रसे. (1998 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग उज्जैन की सेवाएं अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है , तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) भी घोषित किया जाता है .
4387
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. एस. बंसल , भाप्रसे ( 1998 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) , नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II बी में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
भोपाल , दिनांक 01 दिसम्बर , 2011
क्र. ई- 1-207-2011-5- एक ( ए) .- श्री राकेश अग्रवाल , भाप्रसे (1982) संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 4388
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर , 2011
क्र. ई - 5-425 - आयएएस लीव-5- एक . - श्री मनोज गोयल , आयएएस, प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-770- आयएएस. - लीव - 5 - एक. - श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में सुश्री आइरिन सिंथिया जे. पी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री आइरिन सिंथिया जे . पी . कलेक्टर , जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-327 - आयएएस.लीव-एक- 5.- श्री अशोक दास , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर , 2011
क्र. ई - 5-800 - आयएएस - लीव - 5 - एक. श्रीमती मधु खरे , आयएएस. , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .
क्र. ई- 5-733 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर , जिला देवास को दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से दिनांक 10 जनवरी 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री अनिल खरे, राप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल खरे , कलेक्टर, जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
4389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(5 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-825 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, आयएएस ( 2006 ) , कलेक्टर जिला हरदा को दिनांक 12 से 31 दिसम्बर 2011 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण कलेक्टर जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर, 2011
क्र. ई - 5-666 - आयएएस लीव - एक-5.- श्री व्ही. एस. निरंजन, आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन के अर्जित अवकाश पर रहने के कारण उनकी अवकाश अवधि में श्री के. सी. गुप्ता आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर, 2011
क्र. ई - 5-756 - आयएएस - लीव- 5- एक- श्री एस . के. पाल आयएएस. , सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-410- आयएएस लीव- 5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2011 से श्री राकेश अग्रवाल , आयएएस ( 1982 ) , संचालक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल को दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2011 तक, ग्यारह दिवसीय अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-207-2011-5 -एक( ए) , दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से श्री राकेश अग्रवाल , आयएएस ( 1982) संचालक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अगामी आदेश तक महानिदेशक आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है .
(3 ) श्री राकेश अग्रवाल , संचालक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2011 तक, स्वीकृत ग्यारह दिवसीय अर्जित अवकाश अवधि में महानिदेशक एवं संचालक, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती विजया श्रीवास्तव , आयएएस ( 1984 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर, 2011
क्र. ई - 5-97 - आयएएस लीव - एक- 5- श्रीमती रंजना चौधरी, आयएएस. , अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल , भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2011 से दिनांक 4 जनवरी 2012 तक चवालीस दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश अवधि में व्यवसायिक 4390
परीक्षा मण्डल , भोपाल का प्रभार श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को सौंपा गया है .
(2 ) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती रंजना चौधरी की शेष अवकाश अवधि ( दिनांक 25 दिसम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक ) में श्री संजय कुमार सिंह के स्थान पर श्री एम. के. राय , आईएएस, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अध्यक्ष , व्यवसायिक परीक्षा मण्डल , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. ई- 5-561 - आयएएस- लीव- 5 - एक- श्री टी. धर्माराव, आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्रमांक ई -5/731/आयएएस/लीव/5 /एक. ( 1 ) श्री शिव शेखर शुक्ला, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिव शेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शिव शेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिव शेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-524 - आयएएस- लीव - 5- एक. श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ - साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 8 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री पुखराज मारू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , अगामी आदेश तक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पुखराज मारू, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
सामान्य प्रशासन विभाग ( सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. एफ- 11-36-06- सूअप्र- एक 9. राज्य शासन , एतद्वारा माननीय श्री पद्मपाणि तिवारी , मुख्य सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2011 तक, कुल तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उपरोक्त तीन दिवस की एल.टी.सी. की यात्रा की अनुमति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश कौल, उपसचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2011
क्र. ई - 5-902 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10,11 एवं 17 , 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री. रजनीश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-484 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री प्रभाकर बंसोड़ , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 19 से 27 दिसम्बर 2011 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश तथा इस विभाग के पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 14 एवं 15 नवम्बर 2011 का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) ,
4391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
जेल विभाग को दिनांक 14 से 18 नवम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19 , 20 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-570- आयएएस लीव- एक- 5.- श्री अजीत केसरी , आयएएस. , सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलथा था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-847 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - श्री एस. एस. कुमरे, आयएएस. , उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 13 जनवरी 2012 तक सौलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. कुमरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री एस. एस. कुमरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एस . कुमरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, अवर सचिव " कार्मिक " 4392
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर, 2011
साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 8 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दयाल दास अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
क्र. ई - 5-902- आयएएस लीव-5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2011
( 3 ) अवकाशकाल में श्री दयाल दास अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री दयाल दास अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-901 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री दयाल दास अग्रवाल , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक "
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. ई - 1-207-2011-5- एक. ( 1 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
क्रमांक
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
(2)
(3)
खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1) 1
अध्यक्ष राजस्व मण्डल
वि. क. अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली.
डॉ. लवकीन कक्कड़ ( 1979 ) आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
(2 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा .
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2011
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ . वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ -1 ( ए) 120-93- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17 , 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ. के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(4) श्री के. बाबूराव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अअवि, पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय ) , अअवि. , पु. मु. , भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
4393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
( 5 ) अवकाश काल में श्री के. बाबूराव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री के. बाबूराव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2011
क्र. एफ. 1 (ए ) 268-86- ब- 2-दो.- (1 ) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2011 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010- 13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " हैवलाक आईलैण्ड ( अण्डमान ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :-
स्वयं
1. श्री राजेन्द्र कुमार
पत्नी 2. डॉ. श्रीमती शुचि श्रीवास्तव
पुत्री
3. कु. सुकृति श्रीवास्तव
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 6 ) अवकाशकाल श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
पशुपालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. एफ - 2-19-2009- पैंतीस.- मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 ( क्रमांक 16 सन् 2009 ) की धारा 51 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 21 में यथाविनिर्दिष्ट प्रबंधन बोर्ड तथा विद्या परिषद् उनके गठन की तारीख से उनकी शक्तियों का प्रयोग एवं उनके कृत्यों का पालन करना प्रारम्भ करेंगे .
No. F. 2-19-2009 - XXXV . In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 51 of the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2009 (No. 16 of 2009 ) , the State Government , hereby notify that Board of Management and Academic Council as specified in Section 21 iof the said Act shall commence to exercise their powers and perform their functions from the date of their constitution .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. अहिरवार, उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011
क्र. एफ- 9-2-2006- अट्ठावन - रा शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -74 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , निगम के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है : -
( 1 ) श्री आलोक श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग .
(2 ) श्री व्ही. एन. काले , केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.
4394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2011
फा. क्र. 3047-2011-इक्कीस - ब- ( दो ) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री एस . एन. शुक्ला, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, जिला शहडोल को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , सचिव.
मछली पालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. 3035-3037-2011 - छत्तीस. राज्य शासन एतद्वारा श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 31 अक्टूबर 2011 से 29 नवम्बर 2011 तक कुल तीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
श्री यू. के पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल के अवकाश खाते में 210+ 15 दिवस का अर्जित अवकाश 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में शेष रहेगा.
अवकाश से लौटाने के पश्चात् श्री पुरोहित को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .
अवकाशकाल में श्री पुरोहित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है यदि श्री पुरोहित अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. धीमान , अवर सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-11-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. डी- 15-5-94- चौदह -3 , दिनांक 30 दिसम्बर 1994 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, तेन्दूखेड़ा के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, आहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है : -
स्थान
ग्राम पंचायत सिहोरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : - खसरा क्रमांक (2)
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (3) क्रमांक (1)
1
48/4
1.012 2
55/3/4
1.011
2.023
योग ..
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- श्री कामता प्रसाद की भूमि
दक्षिण में-रोड
पूर्व में- श्रीमती नन्हीबाई की कृषि भूमि पश्चिम में- श्रीमती नन्हीबाई की कृषि भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-11-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह , अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-11-2011 - XIV- 3 .--In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Tendukheda has been established by this department's Notification even No. D - 15-5-94 -XIV- भाग 1 ]
4395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
3 , dated 30th December 1994 shall be sub market yard namely:-
PLACE
An area of 6.000 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Sihora in Tehsil Gadarwara of District Narsinghpur .
S. No.
Khasra No.
(1)
(2)
Area (inHectare) (3) 1
48/4
1.012 2
55/3/4
1.011
Total
2.023
BOUNDED BY
On the North by-Land of Shri Kamata Prasad.
On the South by-Road .
On the Eastby-Agriculture Land of Smt . Nanhibai .
On the Westby-Agriculture Land of Smt . Nanhibai .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-11-2011-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:-
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत सिहोरा , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2 ) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
(1 ) सिहोरा , ( 2 ) हर्रई, ( 3 ) महगंवा, ( 4 ) रमखिरिया, (5) गरहा, ( 6 ) अजंसरा , ( 7 ) इमझिरी , ( 8 ) डांडिया, ( 9 ) ठूठी , ( 10 ) पुरगूवां, ( 11 ) मनकवारा , ( 12 ) बम्होरी , ( 13 ) बोहानी , ( 14 ) चिरचिरा , ( 15 ) नयागांव, ( 16 ) महगुंवा, ( 17 ) सडूमर, ( 18 ) कोठिया, ( 19 ) चिर्रिया, (20 ) अट्ठाईसा, ( 21 ) लिलवानी, ( 22 ) कोड़िया (23 ) मुनियाढाना, ( 24 ) घघरोलाकला ( 25) करहैया, ( 26 ) भौरझिर, ( 27 ) सगौरिया, (28) तिगवां, ( 29 ) खुलरी, ( 30 ) अंडिया, (31 ) डुंगरिया, ( 32) हेमरा, ( 33 ) बीतली, (34) छीतापार, (35 ) बरमानखुर्द, ( 36 ) लिंगा , (37) सिंघोटा, ( 38 ) मढ़ेसुर, ( 39 ) छवारा , (40) बांसखेड़ा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-11-2011-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-11-2011 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 12 December , 2011 the following area of Tendukheda of district Narsinghpur shall be sub market area:-
AREA
(1 ) An area within the limit of Gram Panchayat Sihora in Tehsil Gadarwarar of District Narsinghpur.
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 kilometers from the sub market yard namely: -
( 1) Sihora , ( 2) Harrai , ( 3 ) Mahgnwa , (4) Ramkhiriya , ( 5) Garha , ( 6) Ajansra , (7) Imjhiri , ( 8) Dandiya , ( 9) Thoodhi , ( 10) Purgunwa , ( 11 ) Manakwara , 4396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(12) Bamhori , ( 13 ) Bohani , ( 14) Chirchira , ( 15) Nayagowon , ( 16 ) Mahgunwa , ( 17) Sadumar , ( 18) Kothiya , ( 19) Chirriya, (20) Atthaisa (21 ) lilwani , (22) Kodiya , (23) Muniyadhana , ( 24 ) Ghagharolakala , (25) Karhaia , ( 26 ) Bhourjhir , (27) Sagoriya , ( 28 ) Tigwa , ( 29 ) Khulri , (30) Andiya , (31 ) Dungariya, (32) Hemra, (33) Beetali , ( 34 ) Chhitapaar , (35 ) Barmankhurd , ( 36 ) Linga , (37) Singhota , (38 ) Madhasur , ( 39) Chhawara , (40 ) Bnskheda .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 , ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-15-2011- चौदह-3 , दिनांक 27 जुलाई 2011 के द्वारा राज्य सरकार ने मुरैना जिले के टप्पा बानमोरकला में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये टप्पा बानमोरकला में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.
अतएव, कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में मुरैना जिले के टप्पा बानमोरकला के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिये टप्पा बानमोरकलां में मंडी स्थापित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 दिसम्बर , 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
[ भाग 1 Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-15-2011 - XIV- 3.- WHEREAS , by this Department Notification No.D - 15-15/2011 / 14-3 , dated 27 July, 2011 issued under the provision of sub- section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) the State Government had declared its intention to establish a market at Tappa Banmorekala for the for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the shcedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of the area of Tappa Banmorekala in Murena district .
NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby estiblish a market at Tappa Banmorekala for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Act , including all Revenue and Forest villages of the area of Tappa Banmorekala in Murena district .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 12 दसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011-चौदह 3 चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी विधान संवत 2009 ( क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 31 के अधीन जारी की गई व्यापार तथा खाद्य विभाग की विज्ञप्ति क्रमाक 145/13 , दिनांक 9 जून 1953 द्वारा मुरैना जिले की मुरैना तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.
और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक डी-15-15-2011- चौदह -3 , दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा मुरैना जिले की मुरैना तहसील के टप्पा बानमोरकला के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 94 ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने का अपना आशय प्रगट किया था.
भाग 1 ]
4397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से " उक्त मंडी क्षेत्र " से " उक्त क्षेत्र " को अनुसूची अनुसार विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करती है:-
अनुसूची
1. पहाड़ी, 2. जखौदा, 3. सपचौली , 4. बामोरकला , 5. बमौरखुर्द, 6. जयपुर उर्फ नयागांव , 7. फूलपुर, 8. जैतपुर , नूराबाद, 9 सेवा, 10. वारे का पुरा, 11. पमाया, 12. सिकरोड़ी, 13. विजयपुरा , 14. पूराबाद, 15. तिघरा , 16. महटोली , 17. गोवरा , ( 18 ) कनकटपुरा , ( 19 ) परोली, 20. करोला, 21. पिनावली , 22. दोलसा, 23. जयनगर , 24 बनी, 25. बरेंडा, 26. चुरहेला, 27. लभवनपुरा , 28. जारौनी, 29 जरेरुआ, 30. करूआ, 31. जरारा , 32. लोहगढ़ , 33 दौरावली , 34. बमूरबसई, 35. शेरपुर, 36. धनेला, 37. गोलेन्दरा , 38. गुलेन्द्री, 39. नाउपुरा , 40. खरगपुर, 41. मड़राई, 42. भर्राड , 43. इन्दुर्खी , 44. खिरावली , 49. सांगोली, 50. बिचौला , 51. नरसिंहपुर, 52. पुलुआ, 65. उदियापुरा. 66. प्रतापपुर , 67. सिलगिला , 76. खेरियाचुनेटी, 77. हरगंवा , 78. खरिका , 79. रिठौराकलॉ, 80. पड़ावली, 81. बक्सीपुरा, रन्चौली , 46. बरईपुरा , 47. कोतवाल , 48. नाका, 53. खेरा , 54. बशहरी , 55. मदनबसई, 56. गिरगौनी, 57. रितौली, 58. लोलकपुर, 59. बिसेंठा, 60. बमरौली , 61. चककिशनपुर, 62. हुरहाई, 63. अरदौनी , 64. भैंसोरा , 68. अम्हलेड़ा, 69. उटीला , सपदलपुर, 71. गादरा , मितावली, 73. टीकरी , 74. उहाहना, 75. मलखानपुरा, 82. भटपुरा डांग , 83. नौगांव , 84. बड़वारी , 85. बस्तपुर, 86. मवई, 87. नरेश्वर, 88. एंती , 89. बरहावली , 90. पिपरसेवा, 91. गड़ाजर, 92. भाखरी , 93. रान्सू, 94 .
नयागांव .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-15-2011 - XIV- 3.- WHEREAS , by this Industries and Commerce Department Notification No. 145/13 , dated 9 June 1953 , issued under the Section 31 of the Madhya Bharat Agricultural produce Market Act, Samvat 2009 ( No. 17 of 1952) , the former Madhya Bharat Government had regulated the purchase and sale of Agricultureal produce specified in the said Notification in the area of all Revenue & Forest Village of Murena Tehsil of Murena Distrct , ( here in after refeerred to as the " said market area" ) .
AND WHEREAS , by this department Notification No. D- 15-15 /2011 /XIV /3 , dated 27 July 2011 issued under the prvision of clause ( III) of sub - section ( 1 ) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of 94 villages situated in Tappa Banmorekala of Murena tehsil of Murena District . ( here in after referred to as the said area) .
NOW THEREFORE , in exercise of the power conferred by clause ( c) of sub- section (2) of Section 71 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby Signifies its intention to alter the limits of said market area by splitting up the " said area " as per schedule from " said market area " withe effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
SCHEDULE
1. Pahadi , 2. Jakhouda , 3. Supchauli , 4. Banmorekala , 5. Bamorkhurd , 6. Jaipur urf Nayagawon , 7. Phulpur , 8. Jaitpur Nurabad , 9. Seva , 10. Ware ka pura , 11. Pamaya, 12. Sikrodi , 13. Vijaypura , 14. Nurabad, 15. Tighra , 16. Mahtoli , 17. Gobra , 18. Kankatpura , 19. Paroli , 20. Karola, 21. Pinawali , 22. Daoulsa , 23. Jaynagar 24. Bani , 25. Barenda , 26. Churhela , 27. Labhanpura , 28. Jarauni , 29. Zarenua , 30. Karua , 31. Jarara 32. Lohgarh , 33. Daurawali , 34. Bamourbasai , 35. Sherpur , 36. Dhnela , 37. Golenera , 38. Gulendri , 39. naupura, 40. Kharagpur , 41. Madrai 42. Barrad , 43.Indurkhi 44. Khirawali . 45. Ranchouli , 46. Baraipura , 47. Kotwal , 48. Naka , 49. Sangauli , 50. Bichoula, 51. Narsinghpur, 52. Pilua , 53. Keera . 54. Bashari , 55. Madanbasai , 56. Girgouni , 57. Ritouli, 58. Lolakpur 59. Bisentha , 60. Bamrouli , 61. Chakkishanpur, 62. Hurhai , 63. Ardouni , 64. Bhaisora , 65. Udiyapura , 66. Pratappura , 67. Silgila , 68. Ambhleda , 69. Utila , 4398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
70 Sapdalpur , 71. Gadra , 72. Mitawali , 73. Teekri , 74 . Urhna. 75. Malkhanpura , 76. Kheriyachunati , 77 . Hargawa.78 . Karika , 79. Rithourakala , 80. Padawali , 81. Bakshipura , 82. Bhatpura Dang , 83. Naugawaon , 84. Badwari . 85. Bastpur, 86. Mawai , 87. Narasha , 88 . Anti , 89. Barhwali , 90. Piprseva , 91. Gadajar , 92 . Bhakhari , 93. Ransou , 94. Nayagawon .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011 - चौदह -3 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, टप्पा बानमोरकला के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थाना या परिक्षेत्र की मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
स्थान
नगर पंचायत टप्पा बानमोरकला , तहसील मुरैना, जिला मुरैना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रः- क्रमांक (1)
खसरा क्रमांक (2)
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (3) 1.
694
10.011
योग .. 10.011
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- हाई टेंशन हाईन .
दक्षिण में - शासकीय भूमि. पूर्व में- पहुंचमार्ग. पश्चिम में- शासकीय भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह अवर सचिव .
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December, 2011
No. D - 15-15-2011 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Tappa Banmorekala has been established by this department's Notification even No. dated 12th December , 2011 shall be sub market yard namely:-
PLACE
An area of 10-011 hectare land of bellow mentioned Survey number at Nagar Panchayat Tappa Banmorekala in Tehsil Morena of District Morena .
Area S. No.
Survey No.
(inHectare) (3)
(2)
(1)
1
694
10.011
Total 10.011
BOUNDED BY
On the Northby-High Tention Line
On the South by-Govt . Land
On the Eastby- Approach Road
On the West by-Govt . Land
By Order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भाग 1 ]
4399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-15-2011 -चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति टप्पा बानमोरकला, जिला मुरैना के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) नगर पंचायत टप्पा बानमोरकला, तहसील मुरैना, जिला मुरैना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
( 1 ) पहाड़ी, ( 2 ) जखोदा, ( 3 ) सपचौली , ( 4 ) बानमोरकला, ( 5 ) बामौरखुर्द , ( 6 ) जयपुर , ( नयागांव ) , (7) फूलपुर, ( 8 ) जैतपुर, ( 9 ) सेवा, ( 10 ) वारे का पुरा, ( 11 ) पमाया , ( 12 ) सिकरौडी, ( 13 ) विजयपुरा, ( 14 ) महटोली , ( 15 ) गोबरा , ( 16 ) कनकटपुरा, ( 17 ) पारौली , ( 18 ) करोला, (19) पिनावली.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी-15-15-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-15-2011 - XIV- 3 . In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 12th December , 2011 the following area of Tappa Banmorekala of district Morena shall be market area namely :-
AREA
( 1 ) An area within the limit of Nagar Panchayat Tappa Banmorekala in Tehsil Morena of District Morena .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 kilometers from the Mandi market yard namely: -
(1 ) Pahadi , ( 2 ) Jakhouda , ( 3 ) Supchauli , (4) Banmorekala , (5 ) Bamorekhurd , (6) Jaipur (Nayagawon ) , (7 ) Phulpur, (8 ) Jaitpur , ( 9 ) Seva , ( 10 ) Ware ka pura , ( 11) Pamaya, ( 12) Sikrodi , ( 13) Vijaypura , (14) Mahtoli , ( 15 ) Gobra , ( 16 ) Kankatpura , ( 17) Parouli , ( 18 ) Karola , (19) Pinawali .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 , ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-17-2011 -चौदह -3 , दिनांक 4 अगस्त 2011 के द्वारा राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का सागर जिले के विकासखण्ड, जैसीनगर में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं बन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये विकासखण्ड जैसीनगर में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.
अतएव कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में सागर जिले के विकासखण्ड जैसीनगर में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये विकास खण्ड जैसीनगर में मंडी स्थापित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह अवर सचिव.
4400
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
Bhopal , the 12th December 2011
" उक्त मंडी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है : -
अनुसूची
No. D - 15-17-2011 - XIV- 3.-WHEREAS , vide this Department Notification No.D - 15-17-2011 - XIV- 3 , dated 4th August 2011 issued under the provision of the sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 ( No. 24 of 1973 ) the State Government had declared its intention to establish a market at Develop Block Jaiseenagar for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act , including all Revenue and Forest Villages of the area of Sagar district.
NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares its intention to establish a market at Develop Block Jaiseenagar for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act , including all Revenue and Forest villages of the area of Sagar district .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह-3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1960 , ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) , की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6324-2936- चौदह -1 , दिनांक 19 अक्टूबर 1963 द्वारा सागर जिले की सागर तहसील के क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.
और, चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी -15-17-2011- चौदह-3, दिनांक 4 अगस्त 2011 द्वारा सागर जिले की तहसील सागर के विकासखण्ड, जैसीनगर के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित 125 ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन करने का अपना आशय प्रगट किया था.
1. सागौनी खुर्द , 2. महुआखेरा गाड़ी , 3. काली पठार, 4. टेहरा टेहरी , 5. महगांव , 6. कोरजा, 7. ढकरई, 8. मुडरी, 9. सेवन, 10. सेनकुआ रैयतवारी, 11. सेनकुआ मालगुजारी, 12. तोड़ा तरफदार, 13. पडरियाकला, 14 करहद, 15. सिगारचोरी , 16. महुआखेड़ाकला , 17. ताजपुर, 18. मनेशिया, 19. सेमराकला, 20. सिगारमुन्डी, 21. मसूरयाई, 22. हंसरई, 23. लुहारा , 24. जोहरिया, 25. पडरियाखुर्द , 26. ईशरवारा , 27. किल्लाई , 28. सेमराघाट, 29. देवलचौरी , 30. सेमराधोना , 31. बांसा, 32. खारमउ, 33. सरखड़ी, 34. साजी, 35. सेमाढाना , 36. रमपुरा , 37. रीछई , 38. परासिया, 39. जेरा , 40. सागौनीभाट , 41. बेरखेड़ी गुसांई , 42. जोतपुर, 43. मेडकी , 44. चौका 45. केसलोन , 46. डुगरिया, 47. हिन्नपुर, 48. रहली, 49. गोंदई, 50. जमुनियाघोषी, 51. रमपुरा , 52. जैसीनगर , 53. बिजौरा , 54. भिडबांसा, 55. गाडरखेरा , 56. अगरिया 57. सूखा 58. शोभापुर, 59. खमरिया गौड़ , 60. ओरिया, 61. सागौनीपुरैना, 62. पड़रई, 63. चैनपुरा, 64. सागौनीगुरू,, 65. सत्ताढाना, 66. महुआखेड़ापेगवार, 67. बदौआ , 68. सोमला, 69. कनेरागौंड़, 70. घाउ , 71. मनकाई, 72. खिरियादामोदा, 73. तेन्दुडाबर, 74. मउचल , 75. बडेरा, 76. परगासपुरा , 77. करैया, 78. चादौनी , 79. बम्होरीघाट, 80. बिछुआ , 81. गेहूंरास खुर्द, 82. वनजरिया 83. खमरिया बुजुर्ग 84. घोहा, 85. कंकरकुईया, 86. सेमरागोपालमन , 87. खजुरिया, 88. विशनपुरा , 89. घोघरी , 90. वखरा , 91. हडा, 92. कंदेला, 93. अमोदा, 94. पठा , 95. हिन्नोद, 96. बरकुआ महंत , 97. संजरा, 98. केवलारी , 99. सूरजपुरा , 100. सिमरिया , 101. बक्शवाहा, 102. झमरा, 103. चारटोरिया , 104. कुशुमगढ़ , 105. खुरई थावरी , 106. सहजपूरी खुर्द, 107. सहजपुरी बुजुर्ग, 108. मोलपुर , 109. पिपरिया, 110. टेकापार, 111. खमकुआ, 112. हीरापुर , 113. घाना, 114. खेजरामाफी , 115. पनारी, 116. बिलहरा, 117. गेहूंरास बुजुर्ग , 118. गेहलपुर, 119. भजिया , 120. साजी, 121. पिपरिया , 122. घानामाफी, 123. कटंगी, 124. वीरापुरा , 125. बरकुआ खुई.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह , अवर सचिव.
अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 के उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा 4401 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-17-2011 - XIV - 3.- WHEREAS , by this Department Notification No.6324-2936 - XIV - 1 , dated 19th October 1963 issued under the Section 3 of sub- section ( 3 ) of the Madhya Pradesh Agricultural Produce Market Act , 1960 ( No. 19 of 1960 ) the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural Produce specified in the said Notification in the area of Sagar Tehsil of Sagar District (hereinafter referred to as the " said market area . " . )
AND WHEREAS , by this Department Notification No. D - 15-17-2011 - XIV- 3 , dated 4th August 2011 issued under the provisition of clause ( iii) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up here with the area comprising of 125 villages situated in the following list of Jaiseenagar of Sagar Tehsil of Sagar District . (hereinafter referred to as the " said area " ) .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub- section (2 ) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the " said area " : -
27. Killai , 28. Semraghat , 29. Devalchouri , 30. Semradhona , 31. Bansha , 32. Kharmau , 33. Sarkhadi , 34. Saaji , 35. Semadhana , 36. Rampura , 37. Reechhai , 38. Parasiya , 39. Zera , 40. Sagounibhat , 41. Berkhedi Gusai , 42. Jotpur, 43. Medki , 44. Chouka, 45. Keshlon , 46. Dugriya, 47. Hinnpur, 48. Rehli , 49. Gondai , 50.Jamuniyaghosi , 51.Rampura , 52. Jaiseenagar , 53. Bijoura , 54. Bhidwansa , 55. Gadarkhera , 56. Agariya , 57. Sukha , 58.Sobhapur , 59. Khamariya Goud , 60. Oriya , 61. Sagounipurena , 62. Padrai , 63. Chainpura , 64. Sagouniguru , 65. Sattadhana , 66. Mahuakheda Pagwar , 67. Badoua , 68. Somla , 69. Kenera Gound , 70. Ghau , 71. Mankai , 72. Khiriyadamoda , 73. Tendudawar , 74. Maouchal , 75. Badera , 76. Pargaspura , 77. Karaiya , 78. Chadouni , Bamhorighat, 80. Bichhua , Gehuraskhurd , 82. Banjariya , Khamriyabujurg , Ghoha , 85. Kankarkuiya , 86. Semragopalman , 87. Khajuriya , 88. Bishanpura, 89. Ghoghri , 90. Wakhra , 91. Hada, 92. Kandela , 93. Amoda , 94. Patha , 95. Hinnod , 96. Barkua Mahant, 97 Sanjra , 98. Kavlari , 99. Surajpura , 100. Simriya , 101. Bakashwaha 102. Jhamra , 103. Chartoriya , 104. Kushumgarh , 105. Khuraithawari , 106. Sahajpuri Khurd , 107. Sahajpuri bujurg , 108. Molpur , 109. Pipriya , 110. Takapar, 111. Khamkua , 112. Heerapur , 113. Ghana , 114. Khejaramaphi , 115. Panari , 116. Bilhara , 117. Gehurasbujurg , 118. Gehalpur , 119. Bhajiya , 120. Saaji , 121. Pipriya , 122. Ghanamaphi , 123. Katangi , 124. Beerapura , 125. Barkua Khuai . 79 . 81. 83. 84.
LIST
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011 1. Sagoni Khurd , 2. Mahuakhera Gaadi , 3. Kalipathar , 4. Tehra Tehari , 5. Mahgown , 6. Korja , 7. Dhakrai , 8. Mudri , 9. Sevan , 10. Senkua Raiyatwari , 11. Senkua Malgujari , 12. Toda Taraphdar , 13. Padariyakala , 14. Karhad , 15. Sigarchori , 16. Mahuakhedakala, 17. Tajpur, 18. Manesiya , 19. Semarakala, 20. Sigarmundi , 21. Masuryai , 22. Hansrai , 23. Luhara , 24. Johariya , 25. Padariyakhurd , 26. Eeesarwra ,
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उप धारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, 4402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
जैसीनगर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, आहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:-
स्थान
ग्राम पंचायत जैसीनगर, तहसील सागर, जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : -
क्रमांक
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) खसरा क्रमांक
(2)
(3) (1)
1.
6.000 463एवं 464/2
6.000
योग ..
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- सागर खण्डवा रोड
दक्षिण में - जल शोधन संयंत्र
पूर्व में- श्री द्वारका प्रसाद की भूमि
पश्चिम में - श्री शिवकुमार की भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-17-2011 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Jaiseenagar has been established by this Department's Notification even No. dated 12th December , 2011 shall be market yard namely :-
PLACE
An area of 6.000 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Jaiseenagar in Tehsil Sagar of District Sagar .
S. No.
Khasra No.
Area (inHectare)
(2)
(3) (1)
6.000 1
463 & 464/2
Total : 6.000 BOUNDED BY
On the North by- Sagar - Khandwa Road
On the South by- Water experiment equipment On the Eastby- Land of Shri Dworka Prasad On the West by-Land of Shri Shivkumar
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011 - चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति जैसीनगर, जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है: -
क्षेत्र
(1 ) ग्राम पंचायत जैसीनगर, तहसील सागर, जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2 ) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
( 1 ) जैसीनगर, ( 2 ) सूखा, ( 3 ) बामोरीघाट, ( 4 ) किशनपुरा, (5 ) पठा, ( 6 ) जोतपुर , ( 7 ) परासिया, (8 ) गाडरखेरा , ( 9 ) जमुनिया, ( 10 ) हड़ा, (11 ) अगरिया ( 12 ) शोभापुर, ( 13 ) बिछुआ, ( 14) घोघारी , ( 15 ) हिन्नपुर, ( 16 ) मेढ़की, (17) रीछई, ( 18 ) खमरिया , ( 19 ) सगौनी , (20 ) औरिया, ( 21 ) कंकर कुईया , ( 22 ) साजी, (23) बरवारा , ( 24 ) डुगरिया, ( 25 ) जैरा , (26 ) बिजौरा , ( 27 ) रमपुरा , ( 28 ) गोंदई.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भाग 1 ]
4403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-17-2011- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-17-2011 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 12th December , 2011 the following area of Jaiseenagar of district Sagar shall be market area namely :-
AREA
( 1) An area within the limit of Gram Panchayat Jaiseenagar in Tehsil Sagar of District Sagar .
(2) An area coraprising of the following villages within the radious of 5 kilometers from the Mandi market yard namely:-
(1) Jaiseenagar , (2) Sukha , (3 ) Bamorighat , (4) Kishanpura , ( 5) Patha , (6) Jotpur, ( 7 ) Parasiya, ( 8 ) Gadarkhera , ( 9 ) Jamuniya , (10) Hadha , ( 11 ) Augariya , ( 12 ) Shobhapur , ( 13 ) Bichua , ( 14) Ghoghari , ( 15) Hinnpur, ( 16) Medki , ( 17 ) Reechai , (18) Khamariya, ( 19) Sagoni , (20) Oriya , (21 ) Kakarkuaiya , (22 ) Sajee , ( 23 ) Barwara , (24 ) Dungariya , ( 25) Jaira , (26) Bijora , (27 ) Rampura , ( 28 ) Godai .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
HEMRAJ SINGH , Under Secy भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-24-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6139- 6628 - चौदह -1 , दिनांक 13 सितम्बर 1962 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, खुरई , जिला सागर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना , आहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-
स्थान
ग्राम पंचायत बांदरी , तहसील खुरई, जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : -
क्रमांक
रकबा ( हेक्टर में ) (3) खसरा क्रमांक (2)
(1)
798
1.910 1.
0.090 2.
799/4
योग .. 2.000
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- कृषि भूमि दक्षिण में- कृषि भूमि पूर्व में- राष्ट्रीय राजमार्ग -26 पश्चिम में- कृषि भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-24-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D- 15-24-2011 -XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following place including all structures , enclosure , open places or locality in the market area under Krishi Upag Mandi Committee , Khurai in Khurai , Tehsil of Sagar District has been established vide this department's Notification No. 6139-6628 - XIV- 1 , 4404
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
dated 13th September 1962 shall be sub market yard namely:-
PLACE
An area of 2.000 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Bandrai in Tehsil Khurai of District Sagar.
S. No.
Khasra No.
(2)
(1)
Area (inHectare) (3) 1
1.910
798
2
0.090
799/4
Total : 2.000
BOUNDED BY
On the North by-Agriculture Land
On the South by-Agriculture Land
On the Eastby-National Highway -26
On the West by-Agriculture Land
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh. HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-24-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के अधीन घोषित उप मंडी प्रांगण के संबंध में जिला सागर की तहसील खुरई के मंडी क्षेत्र, खुरई में निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है: -
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत बांदरी तहसील खुरई, जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
( 1 ) नेतना , ( 2 ) इमलिया, ( 3 ) पहरगुवा , ( 4 ) मुडिया गुसाई, ( 5 ) पिथौली, ( 6 ) सेमरा अटा, (7 ) अटाटीला , ( 6 ) बमनोरा , ( 9 ) आगासिरस , (10 ) साधपुर, ( 11 ) पीरई, ( 12 ) पिठौरिया , ( 13 ) जुझारपुरा , ( 14 ) झीकनी , ( 15 ) बरोदिया, (16 ) चन्द्रापुर, ( 17 ) नानोनी, ( 18 ) नाउढाना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-24-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 12th December 2011
No. D - 15-24-2011 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub - section ( 2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the sub market yard as under this department notification even number dated 12th December, 2011 the following area in the market area of Khurai in Tehsil Khurai of district Sagar shall be the market proper :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Bandari in Tehsil Khurai of District Sagar .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 kilometers from the sub market yard namely: -
(1) Netna , (2) Imaliya , (3 ) Pahargua , (4) Mudiya Gunsai , ( 5 ) Pithauli , (6 ) Semaraata , (7) Atateela , ( 8) Bamnora, ( 9) Aagasiras , (10) Sadhpur , ( 11 ) Peerai , ( 12) Pithouriya, (13 ) Jujharpura , ( 14) Jhikni , ( 15) Barodiya , ( 16 ) Chandrapur, ( 17 ) Nanoni , ( 18) Naudhana.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भाग 1 ]
4405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-26-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-37- चौदह-3 , दिनांक 3 जून 2011 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सिमरिया, जिला पन्ना के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-
स्थान
ग्राम पंचायत रैपुरा , तहसील रैपुरा , जिला पन्ना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः-
क्रमांक (1)
खसरा क्रमांक (2)
रकबा ( हेक्टर में ) (3)
2765/2
1.250 1 2
2772/2
0.750
2.000
योग
जिसकी सीमाएं
उत्तर में फगुआ लोधी की भूमि.
दक्षिण में- फग्गीबाई की भूमि.
पूर्व में - पन्ना-रैपुरा रोड.
पश्चिम में- श्रीमती आनन्दरानी कोरी की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2011
क्र . डी- 15-26-2011-चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2011
No. D - 15-26-2011 - XIV- 3 . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi Commettee Simariya of Panna District has been established vide this Department's Notification No. D- 15-37-2010-XIV- 3 , dated 3rd June 2011 shall be sub - market yard namely :-
PLACE
An area of 2.000 Hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Gram panchayat Raipura in Tehsil Raipura of District Panna :-
Khasra No. (2)
Area ( in Hectare) (3) S. No. (1)
1.250 0.750 2765/2 2772/2
1. 2.
Total 2.000
BOUNDED BY
On the North by-Land of Phuga .
On the South by- Land of Phaggibai .
On the Eastby-Panna - Raipura Road .
On the West by-Land of Smt . Anandrani Kori .
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH, Under Secy .
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-26-2011- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर 2011 के अधीन घोषित उप मण्डी प्रांगण के संबंध में जिला पन्ना की तहसील रैपुरा के मण्डी क्षेत्र सिमरिया में निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मण्डी क्षेत्र घोषित करती है:-
क्षेत्र
(1 ) ग्राम पंचायत रैपुरा , तहसील रैपुरा , जिला पन्ना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
4406
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(2) उप मण्डी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः-
( 1 ) भरवारा , ( 2 ) रैपुरा , ( 3 ) पुरैनी , ( 4 ) पटना, ( 5) उमरिया, ( 6 ) रूपझीर, ( 7 ) मनगवा , (8 ) इटौरा , ( 9 ) जागवत, ( 10 ) पिपरियाकला, ( 11 ) कूढ़ा, ( 12 ) मूलपारा , ( 13 ) मनकोरा , ( 14 ) इमलिया, ( 15 ) हरदुआ, ( 16 ) खुसरा, (17) जरगवा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2011
क्र. डी- 15-26-2011 -चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2011
No. D - 15-26-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section ( 2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the sub Market yard as under this Department's Notification even number dated 13th December 2011 the following area the market area of Simariya in Tehsil Raipura of District Panna shall be the market proper :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram panchayat Raipura in Tehsil Raipura of District Panna.
(2) An area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely.
( 1 ) Bharwara , ( 2) Raipura , ( 3 ) Pureni , (4) Patna , (5) Umariya , (6) Roopjhir , (7 ) Mangawa , (8 ) Itoura , ( 9 ) Jagwat , ( 10 ) Pipriyakala, (11) Kudha, ( 12) Mulpara, ( 13 ) Mankora , (14) Emliya , ( 15 ) Hardua , ( 16) Khusra , (17) Jargawa.
By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) -3961-011 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 7 - ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुक्रमांक (1)
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
विशेष न्यायालय
(3)
" 7-ख.
गरोठ ( मंदसौर )
श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ
तहसील गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले." .
4407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भाग 1 ]
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3961-011 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification in the Schedule , for serial number 7 - B and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely:-
Name and Designation of the Judge (2)
Local area / Session division (4)
Special Court
(3)
S. No. (1)
" 7 -B . Shri Vinod Kumar Dubey ( Jr. ) Additional Sessions Judge , Garoth
Garoth (Mandsaur)
Local area of Tehsil Garoth and Bhanpura and pending cases for trial in these areas . " .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
संशोधन आदेश
क्र. एफ- 3-103-2011 - बत्तीस.- विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2011 के द्वारा बीना विकास योजना प्रारूप 2021 हेतु समिति का पुनर्गठन किया गया था. उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है: -
संस्था का नाम पद/व्यक्ति का नाम
(2)
(3) अधिनियम की धारा 17क( 1 ) की उपधारा (1)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बीना, ( जिला सागर )
(क)
13. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत समरखेड़ी, तहसील बीना ( जिला सागर) 20. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत किरवदा, तहसील बीना ( जिला सागर )
पद संशोधित नाम
(5) (4)
सदस्य नगरपालिका परिषद् बीना, ( जिला सागर )
सदस्य ग्राम पंचायत सेमरखेड़ी, तहसील बीना (जिला सागर)
सदस्य ग्राम पंचायत किर्रावदा, तहसील बीना (जिला सागर) 4408
(1)
(2)
(3)
22. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत गुर्लेवा, तहसील बीना (जिला सागर )
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011 .
(5) (4)
सदस्य ग्राम पंचायत गुलौवा, तहसील बीना
(जिला सागर)
इसके अतिरिक्त बिन्दु क्रमांक ( ख ) के पश्चात् अध्यक्ष, जिला पंचायत, विदिशा का नाम भी जोड़ा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. ए.डी.एम. रीडर- 2011-2431.- पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ.- 9534-11 , दिनांक 16 अगस्त 2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला उज्जैन के थाना बिरलाग्राम नागदा के 03 गांव ( 1 ) ग्राम परमारखेड़ी, ( 2 ) ग्राम किलोदिया, ( 3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मण्डी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्षेत्रिय विधायक, श्री दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा मांग की गई है . इन्हीं ग्रामों के संबंध में समिति सदस्य ( 1 ) कलेक्टर, उज्जैन ( 2 ) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन ( 3 ) जिला अभियोजन अधिकारी , उज्जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 9 नवम्बर 2011 प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है:-
ग्राम का नाम जनसंख्या वर्तमान में वर्तमान नागदा मण्डी
थाने से
किस थाने
थाने में
गांवों को
दूरी व
के अन्तर्गत
गांव के है दिशा सम्मिलित
करने हेतु
उससे दूरी
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
बिरलाग्राम
परमारखेड़ी 900
5 कि. मी. पश्चिम थाने से विगत
रिमार्क
ग्राम वर्तमान
गांवों तक 5 वर्षों के परिवर्तन न्यायालयीन
क्षेत्राधिकार
का
अपराधों
पहुंचने
का साधन की स्थिति कारण एवं राजस्व क्षेत्र
(7)
(9)
(8)
(10) (6)
14
सड़क मार्ग
नागदा अनुशंसा की जाती है .
3 कि. मी.
पश्चिम- दक्षिण
किलोदिया
850 बिरलाग्राम
9 कि. मी. उत्तर - पश्चिम
10 कि. मी. उत्तर - पश्चिम गिदवानिया
1600 बिरलाग्राम
5 कि. मी. उत्तर- पश्चिम
6 कि. मी . उत्तर - पश्चिम
जनसुविधा की दृष्टि से
12
सड़क मार्ग
नागदा अनुशंसा
की जाती है .
जनसुविधा की दृष्टिसे
47
नागदा अनुशंसा सड़क मार्ग
की जाती है.
जनसुविधा की दृष्टि से
अतः पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के प्रतिवेदन एवं समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिरलाग्राम के 03 ( 1 ) ग्राम परमारखेड़ी ( 2 ) ग्राम किलोदिया, ( 3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मण्डी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
भाग 1 ]
4409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 15 नवम्बर 2011
क्र. 1 - ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
विदिशा
0.550
नशरतगढ़
शमशाबाद
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन नशरतगढ़ पहुंच मार्ग निर्माण (संजय सागर परियोजना) कार्य.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- नशरतगढ़ पहुंच मार्ग निर्माण ( संजय सागर परियोजना ) कार्य हेतु.
( 2 )
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 30 नवम्बर 2011
क्र. 2625 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
भू-अर्जन
खसरा नंबर
तहसील /तालुक
हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . ) (2)
(1)
(5)
(4)
(3)
0.58
61
खनियाधाना खिसलोनी
शिवपुरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
राजघाट बांयी तट नहर की कंचनपुर शाखा के निर्माण हेतु (माइनर क्र. 3 )
कार्यपालन यंत्री, राजघाट बाईं नहर वितरण संभाग , खनियाधाना जिला शिवपुरी , (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जोन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 5 दिसम्बर 2011
क्र. 9999 - प्र . भू- अर्जन-2011 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
54
सागर केसली बिलहरी
34.57
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ).
बिलहरी जलाशय के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , देवरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 1 - अ- 82-2011-2012 - भू.अ.अ. जबलपुर.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा
(हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
0.10 मझौली
जबलपुर
ग्राम- पड़वार प. ह. नं. 43 नं. बं . 399 तह. मझौली जिला जबलपुर.
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पड़वार माइनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.
नर्मदा विकास संभाग , क्र. 4, सिहोरा . कार्यपालन यंत्री,
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 4524 - भू- अर्जन- 2011 - राजस्व पत्रक क्र.अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(2)
लगभग भूमि (हेक्टर में) (4) 5.70 (1) झाबुआ पेटलावद
(3) रायपुरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पनास तालाब नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संशाधन संभाग क्रं 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 2168 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( एकड़ में )
(4) 1.00 (1) शहडोल
(2) ब्यौहारी
(3) गरियारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. - 2 , मु. गोविन्दगढ़ .
बाणसागर परियोजना की डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
4412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
क्र. 2170 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(4) (1)
(3)
रीवा
4.288
भीटा
गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. - 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 2172 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (1)
(4) (2)
(3)
रीवा
गैरूई
7.504 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. - 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2174 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
4413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
11.680 गुढ़ बड़ागांव
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. - 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2176 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1) रीवा
खोखरा
0.964 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र.- 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर से कि. मी. 12.45 से 15.500 कि. मी. तक का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2178 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)
(4) (1) रीवा
(3) रकरिया
6.560 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. - 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4414
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
संशोधन-पत्र
क्र. 13570 - भू-अर्जन-2011 .- इस कार्यालय द्वारा भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के अंतर्गत ग्राम मगदी तहसील कुक्षी जिला धार की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, एवं संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 3324 पर दिनांक 16-9-2011 को तथा दो हिन्दी समाचार - पत्र , पत्रिका में दिनांक 16-9-2011 एवं अग्निबाण में दिनांक 17-9-2011 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है : -
प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है
ग्राम मगदी तहसील कुक्षी जिला धार क्षेत्रफल 2.372 हेक्टर.
शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.
प्रकाशन होना था, जो पढ़ा जावे
ग्राम मगदी तहसील कुक्षी जिला धार क्षेत्रफल 4.372 हेक्टर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 2802 - भू- अर्जन- नहर - 2011 - प्र. क्र. - 173-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 12.595 (1) बड़वानी
(2) अन्जड़
(3) सुराना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब- माईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , स. स. प. /इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) ठीकरी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनूतिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 13 दिसम्बर 2011
क्र. 2358 - वाचक- प्र. क्र. 6- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) धार
(2) मनावर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.520
(3) धनखेड़ी (पूरक) प. ह. नं. 32/102
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-30 , मनावर.
(6) औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 116530 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 11 की आर . डी. 870 से निकलने वाली एम. एल. 1 माईनर के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 15 दिसम्बर 2011
प्र.क्र. 2 - अ - 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
(3)
(1) कटनी
बिलहरी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में. ) (4) 0.12 (2) रीठी
प.ह.नं.
22/47
नं.बं. 279
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , कटनी.
(6) बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है .
4416
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. 3 - अ - 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(1)
(2)
कटनी
(4) 0.18 रीठी रजपुरा प.ह.नं. 22/47
न.बं. 352
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , कटनी.
बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 15 दिसम्बर 2011
क्र. 47 - अ - 82-2010-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3) बाजना
(4) 2.11 ग्वालियर भितरवार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग 1 डबरा ग्वालियर.
(6) हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 48 - अ- 82-2010-11 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी भाग 1 ]
4417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3) स्याऊ
(4) 11.374 ग्वालियर
(2) भितरवार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग 1 डबरा ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 56 - अ- 82-2010-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.86 (1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) रिछारीखुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग 1 डबरा ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अतंर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 57 - अ-82-2010-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 14.577 (1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) रिठौंदन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग 1 डबरा ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अतंर्गत हरसी उच्च स्तरीय वितरण प्रणाली हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4418
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार , दिनांक 14 दिसम्बर 2011
क्र. 2363-वाचक प्र.क्र. 7 - अ-82-2010-2011 . अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) धार (1)
(3) बंजारी
(2) मनावर
(4) 11.210
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 2364- वाचक- प्र.क्र. 8- अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार
(2) मनावर
(4) 7.230
(3) कलाल्दा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
क्र. 2375 - वाचक- प्र.क्र. 9- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1) धार
मनावर
(4) 6.310
(3) गोलपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर .
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 2381 - वाचक - प्र.क्र. 10 - अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) धार (1)
मनावर
13.900
(3) सुलीबर्डी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 2387 - वाचक - प्र.क्र.11 - अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को 4420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
[भाग 1 उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) धार
(2) मनावर
16.110
(3) सोण्डूल
सार्वजनिक प्रयोजन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 )
कावर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित एवं अन्यकार्यों हेतु .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 2393 - वाचक- प्र.क्र. 12-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
(1) धार
(2) मनावर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.200
(3) पेटलावद
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर .
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 22 दिसम्बर 2011
क्र. 1708- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - क के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(1) सिंगरौली
(2) देवसर
(3) गोरगी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 52.425 धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , देवसर डी. बी. पावर प्रोजेक्ट म. प्र. लिमिटेड 1320 मेगा वाट पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन शाखा , सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 21 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 07- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ ग्राम- बरखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 43.982 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा
(1)
(हेक्टर में) (2)
5
0.227
1.408
6, 14/1
0.733
6, 14/2
1.465
6, 14/3
0.481
6, 14/4/1
0.809
6, 14/4/2
7
0.712
8
0.413
9
0.130
10
0.299
11
1.854
2.444
12, 13
1.449
15, 16
17
0.162
22
1.169
23
0.947
0.462
24, 26/1
1.813
24, 26/2
(2)
(1)
0.449
24, 26/3
25
0.680
0.219
27
28
0.215
0.445
29/1
0.283
29/2
29/3
0.016
30
0.437
0.672
31
0.336
34/1
0.417
34/2
35
1.760
1.793
36
2.023
37, 38 , 88/46/1/1
0.886
37, 38 , 88/46/1/2
0.992
37 , 38 , 88/46/2
39/2
0.049
0.166
39/3 , 46/3
0.141
40/2, 46/2
0.041
44/1
0.830
44/2, 51/1
46/4
0.299
1.331
47, 50/1
0.203
47, 50/2
48
0.461
49/1
1.016
0.809
49/2
3.039
52/1
53
0.146
0.874
54/1
54/2
0.902
55/2
0.385
72/4
0.081
81/52/1
0.170
0.174
81/52/2
0.283
82/3
0.287
83/3
0.457
84/4
0.275
85/23 4422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
0.417
86/52/1
86/52/2
1.724
87/34
0.769
90/55
0.053
योग.. 43.982
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
सीहोर, दिनांक 25 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग ) नगर/ग्राम- टिटोरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.513 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
100/2
0.093
100/3
0.008
102
0.057
103
0.073
105
0.073
106
0.089
107
0.085
112-619/ 112
0.162
111/2
0.008
(1)
(2)
118
0.057
0.170
120
121/1
0.073
121/2
0.356
121/3
0.129
0.138
152-154/1
153/1
0.008
155/3
0.008
155/4
0.008
156
0.061
157/1
0.065
157/2
0.061
0.032
158/2
0.235
159-160/1
159-160/2
0.130
167/6
0.008
167/8
0.020
168/1
0.040
168/2
0.040
168/3
0.040
172/1
0.045
172/2
0.101
0.130
172/2क
0.061
173/1 क
173/1 ख
0.222
0.506
181/2/1
0.121
190/3
योग . 3.513
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टिटोरिया तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 3 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. 11 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, भाग 1 ]
4423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरूल्लागंज
(ग ) ग्राम-किशनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.011 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.409
125, 126/1
157/2/1 क
0.194
158/1/1
0.243
158/1/2/2
0.101
158/1/3
0.131
158/2/1/1
0.129
158/2/2
0.291
158/2/1/2
0.073
265/229/1
0.121
265/229/2
0.056
229/2
0.040
229/3
0.223 योग .. 2.011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोघरा मध्यम परियोजना की हमीदगंज उपनहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन कार्यालय अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 30 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- कटनी
(ग ) ग्राम- चाका, प.ह.नं. 40 , नं.बं. 234
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) 15/5
0.154 योग .. 0.154
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी दायीं तट मुख्य नहर निर्माण के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिब.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर , दिनांक 5 दिसम्बर 2011
क्र. 9997 - भू- अर्जन- 11- प्र. क्र. 23 -अ- 82- वर्ष 2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - केसली 4424
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(ग ) ग्राम- खरखरी , प.ह.नं. 002
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.626 हेक्टेयर.
खसरा नं . में से (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
34
0.032
35/1
0.06
35/2
0.324
37
0.352
38/1
0.01
27/3
0.22
27/4
0.18
26/2
0.384
24
0.112
14
0.224
15
0.256
11
0.088
10/1
0.354
10/2
0.03
योग .. 2.626
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बायीं नहर निर्माण हेतु, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर, दिनांक 9 दिसम्बर 2011
क्र. 10082 - भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- मुआर बूढ़ी , प.ह.नं. - 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नं. में से (1)
(2)
0.11
37/1 39/1
0.08 योग . 0.19
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10083 - भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
( ग) ग्राम- डुगरिया स्वामी , प.ह.नं. - 26
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नं. में से (1)
0.07 0.51 0.17
28 29/1 29/4
योग .. 0.75
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
क्र. 10084- भू- अर्जन-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- समनापुर, प.ह.नं. - 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.97 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
56/1
0.09
57
0.05
118
0.17
26
0.49
25
0.25
139
0.25
131/1
0.51
128
0.03
127
0.37
126/240
0.36
120
0.37
126
0.03
2.97
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 1 , सागर.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2011
संशोधित अधिसूचना
प. क्र. 7-3182-09-10- प्र-1-अ.वि.अ.- भू-अर्जन- 11.- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना के पश्चात् अधिनियम की धारा 8 के तहत सीमांकन किये जाने पर प्रस्तावित भूमि के अलावा अतिरिक्त भूमि भी अर्जित क्षेत्र में होना पाया गया. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है , कि नीच दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 [ क्रमांक एक ( 72-1984 ) ] की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि अतिरिक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम- थाना, प.ह.नं. -42
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अतिरिक्त भूमि) - 0.180 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
270
0.180 योग .. 0.180
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जाने हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 5- अ-82-2011-2012- भू- अ.अ. ईकाई- क्र. 1.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 4426
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- मझौली शाखा नहर की कुसमी वितरण नहर निर्माण हेतु.
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम- पड़वार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
798
0.01
799
0.05
792
0.01
790
0.04
791
0.05
1188
0.06
767
0.12
0.34
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मझौली शाखा नहर की कुसमी वितरण नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2011
क्र. मण्डी-नि. - 11-12-1237- संशोधित अधिसूचना.- मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 जून , 2011 को धारा 6 का प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा किया गया है जिसमें निम्न अशुद्ध प्रविष्टी प्रकाशित हुई है. अतः अनुसूची में जिला जबलपुर, तहसील पाटन, ग्राम पाटन , पटवारी हल्का नंबर 24 , नंबर बंदोबस्त 100 के खसरा नंबर निम्न शुद्धि प्रतिविष्ट प्रकाशित की जावे :-
खसरा नं . 1050 के स्थान पर, 405/1 प्रविष्टि स्थापित की जावे. खसरा नं. 920 के स्थान पर, 920/1 प्रविष्टि स्थापित की जावे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 4526- भू- अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- काजबी
(घ) तालाब- पनास
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 15.63 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.24
5
0.22
3
7
0.13
0.28
8
1.08
12
14
0.94
15
0.57
0.34
43
0.07
9
1.83
13
0.37
16
0.29
19
20
0.29 भाग 1 ]
4427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
40
0.31
17
0.36
33
0.94
41
0.87
18
0.34
39
0.33
76
0.85
6
0.25
79
0.20
435
0.17
436
0.30
10
0.24
11
1.36
4
0.23
42
0.58
504/2
0.65
441
0.15
442
0.85
योग .. 15.63
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पनास तालाब निर्माण होने से ग्राम काजबी का कुल रकबा निजी भूमि 15.63 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में किया जासकता है .
क्र. 4528 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील -पेटलावद
(ग ) ग्राम- चारणपुरा
(घ ) तालाब- बेड़ादा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.21 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.25
150
164
0.40
146
0.50
145
0.28
0.14
144
143
0.14
0.10
42
0.21
142
141
0.31
140
0.29
94
0.12
93
0.40
0.20
26
0.14
39
0.18
41
43
0.29
44
0.26
योग . 4.21
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बेड़दा तालाब निर्माण होने से ग्राम चारणपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 4.21 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 दिसम्बर 2011
क्र. 2180 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 4428
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम -गुढ़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.139 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1143/4 क
0.370
1143/4 ख
0.178
1143/3
0.275
1143/6 क
0.422
1143/6 ख
0.180
1143/9
0.210
1145/7
0.084
1145/9
0.070
1146
0.125
1628
0.050
1670
0.015
1569
0.023
1570
0.288
1568
0.008
1571
0.072
1572
0.017
1573
0.037
1574
0.140
1576
0.024
1555
0.044
1577
0.137
1575/1
0.150
1575/2
0.154
1575/3
0.303
1443
0.090
1445
0.070
1444
0.050
[भाग 1
(2)
(1)
1442
0.042
0.286
1440
0.058
1451
1439
0.170
1438
0.201
0.118
1610
1608
0.108
1437
0.189
0.096
1523
1546
0.034
5.139
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि के संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 8 दिसम्बर 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ-82-11-12- नस्ती क्र. 139-2011- एल.ए..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खालवा भाग 1 ]
4429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(ग) ग्राम- ईटवा
(घ ) अर्जित रकबा-13.62 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
130/1
0.82
180
4.47
178
2.20
177
1.20
182
1.07
183
0.97
186/1
0.64
186/2
0.77
179/1
0.58
179/2
0.40
140
0.10
141
0.10
147
0.20
148
0.10
योग .. 13.62
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत ईटवा मामाडोह सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , स्पील एवं एप्रोच निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ-82-11-12- नस्ती क्र. 140-2011- एल.ए.. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खालवा
(ग) ग्राम- मामाडोह
(घ ) अर्जित रकबा-11.78 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.20
127
128
0.06
0.13
133
134
0.38
0.23
129/1
0.33
131
0.20
132/1
130
0.86
0.04
117/1
0.90
119/3
0.08
117/2
118
0.16
0.19
119/4
115
0.02
0.08
181
0.98
132/2
162
0.20
137
1.09
1.60
139
1.16
144
0.17
140
0.20
143
145
1.70
0.26
146
163
0.15
0.11
164
0.30
180/3
योग .. 11.78
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत ईटवा मामाडोह सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , स्पील एवं एप्रोच निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
4430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 141-2011- एल.ए.. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खालवा
(ग) ग्राम- धावडी
(घ ) अर्जित रकबा-6.75 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
415
2.22
417/1
0.91
417/2
0.61
419
0.39
395
2.06
398/1
0.16
397
0.11
398/2
0.10
401
0.12
410
0.07
योग 6.75
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत ईटवा मामाडोह सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , स्पील एवं एप्रोच निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-11-12- नस्ती क्र. 138-2011- एल.ए.. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खालवा
(ग ) ग्राम-डाभिया
(घ) अर्जित रकबा 35.56 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हेक्टर में )
(2)
(1)
132/1
0.10
132/2
0.65
0.31
133/1
1.04
133/2
0.62
134
135
0.63
0.02
137/3
0.05
138/3
0.11
144
0.11
145
146
0.02
166
0.85
169
0.58
0.25
171
0.80
172/1
170
0.84
125/1
0.92
2.40
125/2
1.00
125/3
126/1
1.25
126/2
3.90
127
0.72
0.20
186
192
0.04
128/1
1.20
0.80
105/1
0.22
104
128/2
1.16
105/2
0.61 भाग 1 ]
4431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(2)
(1)
130/1
2.19
130/2
1.10
130/3
1.09
106
0.36
103
3.02
95
0.90
0.17
98
96
1.41
97
0.28
77
0.42
100
0.35
0.70
102/1
102/2
0.35
102/3
0.24
102/4
0.28
107
1.32
75
0.01
35.56
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, खण्डवा अन्तर्गत मेढ़ापानी सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , स्पील एवं एप्रोच निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-11-12- नस्ती क्र. 137-2011- एल.ए.. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खालवा
(ग) ग्राम- दगड़कोट
(घ ) अर्जित रकबा-16.53 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.00
134/1
0.05
135
0.21
138
0.02
134/2
137
0.23
267/4
0.20
270/4
3.11
0.02
270/8
0.20
267/1
0.14
270/7
270/6
0.60
0.20
267/8
0.15
270/5
2.20
270/1
0.20
267/7
258
3.19
267/3
1.00
270/3
2.25
1.40
270/2
271
0.15
272
0.01
योग .. 16.53
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत मेढ़ापानी सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , स्पील एवं एप्रोच निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
4432
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 9 दिसम्बर 2011
प्र.क्र. 22- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम- अमरधा, प.ह.नं. 20
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.844 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
भू-अर्जन का
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
रकबा (हे.में ) (1)
(2)
(3) अमरधा तालाब की पार निर्माण कार्य
49मिन 1
0.177
0.177 49 मिन 2
0.795
0.795 50 मिन 1
0.071
0.071 50 मिन 2
0.305
0.305 51 मिन 1
0.188
0.188 51 मिन 2
0.439
0.439 114
0.397
0.397
0.418
0.209 115, 116
125
0.460
0.460 127 मिन 1
0.418
0.418 127 मिन 2
1.045
1.045 113
1.045
0.90 योग 5.758
5.404 नहर निर्माण का कार्य
74
0.491
0.092 75 मिन 1
0.047
0.008 75मिन 2
0.026
0.008 76
0.460
0.080 82
0.303
0.108 (1)
(2)
(3)
0.041 83मिन 1
0.251
83मिन 2
0.041
0.251
0.082 84मिन 1
0.502
0.084
0.027 85
86 मिन 1
0.086
0.313
0.09 86 मिन 2
0.105
92
0.01
0.031
0.130
0.407
93, 94
0.460
95
0.109
0.130 96
0.512
0.087 97
0.188
0.397
0.120 114
0.418
0.109 115 , 116
117
0.439
0.133 113
1.045
0.021
1.44 योग .. 6.73
कुल योग .. 6.844 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अमरधा तालाब की पार एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 129 - प्र. क्र. 02 -अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-धार
( ख ) तहसील- धरमपुरी भाग 1 ]
4433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(ग ) ग्राम- सिरसोदिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.338 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 147/1/1
0.455 147/1/2
0.215 182/2
0.210 182/6
0.170 147/1/3
0.215 182/3
0.190 147/1/4
0.279 174
0.342 182/5
0.300 147/2
0.948 175/3
0.020 182/4
0.290 182/8
0.060 182/10
0.030 183
0.185 179/1/2
0.200 179/2
0.260 233/1
0.100 233/2
0.300 232
0.051 229
0.075
0.225 234/1/2
235/2
0.075 230
0.660 221
0.145 283/1
0.050 283/2
0.010 284
0.810 227/2
0.075 288
0.170 289/1
0.280 289/2
0.155 294/1
0.075 294/2
0.820 295/2
0.350 294/3/2
0.205 294/3/4
0.160 294/3/3
0.291 295/1/3
0.400
(2)
(1)
0.210
296/1
296/3
0.780
0.435
297
0.225
299/1
0.652
299/2/1
0.120
299/2/3
0.305
316/1/1
316/5/1
0.185
0.110
316/3/1
483/297
0.796
0.339
316/4/1
0.450
316/8/1
479/283/3
0.260
0.620
479/283/4
15.338
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 2344- प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-रालामण्डल
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 125.527 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2)
0.300 102/1/1 4434
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 102/2/1
0.101
0.115 102/2/2
103/3/3
0.279 103/4/2
0.348 103/4/1
0.550
0.020 103/3/2
103/4/3
0.025 103/5/1
0.280
0.290 119/1/2/2,119/ 2/2 , 121/2/2
129
0.360
0.030 119/1/2/1 , 119/2/1 , 121/2/1
122
0.030 123/1
0.135 123/3
0.100 123/4
0.060 134/5
0.090 123/2
0.320 124/1
0.060 98/4/1
0.100 125/1/2
0.320 125/3/1/1
0.230 125/3/1/3
0.065 125/3/1/4
0.060 125/3/1/5
0.065 125/3/1/2
0.010 125/3/5/2
0.065 125/2/6
0.130 125/3/7
0.202 125/2/5
0.055 125/3/6
0.121 128/2
0.340
0.380
0.050 128/179
131/1/2
0.020
0.450 133/2
132
0.715 133/1/1
0.205
0.060 133/1/2
134/1
0.090 134/3
0.260 134/10
0.175
0.035 135/1
141/2
0.145 136/14
0.060
(2) (1)
0.060 136/19
0.095 136/17
0.055 136/18
136/20
0.055 136/21
0.190 137
0.410 140
0.035
0.120 141/1
0.135 141/3
142
0.670
0.020 161
163
0.020
0.165 164
162/1
0.300
0.045 162/5
162/2
0.411
0.050 162/4
0.250 162/3
0.035 162/6
174/12
0.010 174/15
0.185
0.150 174/13
0.170 174/14
0.110 174/22
0.010 174/17
0.140 174/16
174/23
0.160
0.070 174/21
176
0.180
0.320 177
12.527
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं पुनर्वास जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 9090 - भूमि संपादन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- नरवर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
12मी
0.05
14/2 मी
0.20
14/3 मी
0.22
17 मी
0.15
45/1 मी
0.19
0.19
14/2मी
46 मी
0.19
487
0.41 योग . 1.60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9091 - भूमि संपादन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- नरवर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-80.99 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
5.09
539
492
6.80
0.53
493/1
0.21
492/2
0.21
493/3
0.21
493/4
493/5
0.29
506
13.50
1.51
524 मी
524मी
2.33
3.78
524 मी
526
1.46
17.55
527
2.72
528
6.10
534
535
6.37
536
7.00
1.09
537/1
1.07
537/3
2.17
538
योग . 80.99
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
4436
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
क्र. 9092- भूमि संपादन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- माधोपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-31.98 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
95/1
1.15
95/2
1.15
96/1
3.77
96/2
2.00
97
7.30
98
1.82
99
0.15
100 .
2.05
101
0.10
102
0.32
103
5.22
104
0.13
105
0.09
106
1.90
109
0.78
111
0.35
112
3.70
योग .. 31.98
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
क्र. 9093 - भूमि संपादन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग ) ग्राम- मूजाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.25 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
14/1
0.21
14/2
0.42
14/3
1.21
15/1
0.90
15/2
0.40
15/3
0.50
16
1.66
0.21
17/1/1
17/1/2
1.21
17/2
0.20
18
1.60
19
1.48
20/1
0.22
20/2
0.22
21
0.44
0.22
22
0.25
23
24
2.69
0.45
25 मी
0.10
25मी
1.82
27मी
0.20
27 मी
0.25
30/1
0.18
30/2
0.26
30/3
0.26
30/4 भाग 1 ]
4437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(1)
(2)
31/1
0.07
31/2
0.08
31/3
0.37
32/1
0.05
32/2
0.12
18.25
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9094 - भूमि संपादन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- कड़छा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-31.04 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
432
1.12
433
1.10
444/1
2.56
434
0.87
439/2
0.60
439/3
0.60
439/4
0.60
439/5
0.60
439/6
0.60
(2)
(1)
1.53
440 मी
0.77
440मी
443
2.35
458
0.99
2.46
444/2
0.51
445
446/5
0.80
1.05
449
450
3.55
451
0.52
456
0.30
457
0.65
0.20
446/3
446/2
0.20
446/1
0.20
1.78
446/4
448
2.34
1.83
447
0.36
455
योग . 31.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9095 - भूमि संपादन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील - उज्जैन
(ग) ग्राम-गावड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -44.18 हेक्टर .
4438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2) 237 मी
2.02 237 मी
0.20 238
0.52 242
0.12 243
1.45
1.00 244 मी
244 मी
0.04 245/1
0.54 245/2
0.61 246/1
0.81 246/2
0.27 247
1.24 248 मी
0.14
0.07 248 मी
248 मी
0.20 249
0.42 250
0.42 251
0.96 252
0.59 253
0.29 255
0.13 256
0.53 257
0.20 262/1
0.63 262/2
0.62 263
1.47 264
0.17 296
0.73 297
0.41 298
0.93 300
0.11 301
0.11
[ भाग 1
(2)
(1)
0.12
303
404/1
0.34
404/2
0.34
404/3
0.67
405/1
0.14
405/2
0.70
562मी
0.20
562मी
0.61
566/1
0.22
0.22
566/2
570
0.65
577
0.52
578
0.71
0.05
580मी
580मी
0.05
0.05
580 मी
581
0.49
0.22
582
583
0.22
584
0.52
0.52
585
586
0.53
587
0.08
588
0.10
0.40
590
591/1 मी
0.09
0.09
591/1 मी
0.09
591/1 मी
591/2
0.14
0.25
592
596/1
0.20
0.20
596/2
597
0.21
606
0.43 भाग 1 ]
4439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2011
(1)
(2) 607
0.32 608
0.61 609
0.98 610
1.00 611/1
0.21 611/2
0.20 611/3
0.20 611/4
0.30 611/5
0.30 612/1
0.12 612/2
0.24 612/3
0.12 613
0.14 614
0.14 615
0.14 616
0.14 617
0.14 618
1.00 619
0.18 620
0.35 621/1
0.08 621/2
0.08 622
0.16 623
0.54 624/1
0.60 624/2
0.60 625
0.44 627
0.55 628
0.25 630
0.20 631
0.46 632
0.82
0.20 187/1
187/2
0.60 (1)
(2)
187/3
0.85
187/4
0.85
187/5
0.85
187/6
0.40
0.60
188/3
188/1
0.05
188/2
0.25
योग . 44.18
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ( उ ) लि. उज्जैन की योजना नॉलेज सिटी के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 14 दिसम्बर 2011
क्र. 1780 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम-ढाकबैड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.750 हेक्टेयर.
4440
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2011
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
9/1
0.050
9/2/1
0.020
9/2/2
0.020
9/2/3
0.060
0.040
9/3
9/5
0.040
9/6
0.040
9/7
0.030
9/8
0.220
10/1
0.060
10/6
0.120
10/7
0.120
43/1
0.110
43/3
0.240
43/5
0.220
60/1
0.090
60/2
0.090
60/3
0.090
60/4
0.100
0.230
71, 72, 73
1/1
0.030
71 , 72 , 73 1/2
0.030
71, 72 , 73 1/3
0.080
71 , 72 , 73
1/5
0.140
71 , 72 , 73
2
0.090
71, 72, 73 3
75/4
0.060
78/2
0.330
योग . 2.750
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 15 दिसम्बर 2011
क्र. एफ- 952- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम - बिरहुली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.137 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.328
145/4/1
0.057
145/844/1 ग/ 1
0.016
152/ 1 क/1/3/1
0.020
152/1 क/845/1/2
0.004
152/1 क/1 /3/2
0.020
152/ 1 क/ 1/2
217
0.692
1.137
निजी खाता योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- भिलाई जे . पी . सीमेंट लिमिटेड बाबूपुर सतना के रेल्वे सायडिंग हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.