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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 03 February 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-02-03.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012- माघ 14 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2012

क्र. ई- 1-4-2012-5- एक.- ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , भाप्रसे (2009 ) , सहायक कलेक्टर, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शुजालपुर, जिला शाजापुर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे. ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर , सिवनी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर पदस्थ किया जाता है .

303

भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. ई-5-483- आयएएस- लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री के. के. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

304

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. ई- 1-30-2012-5- एक. श्री अजीत केसरी , भाप्रसे ( 1990 ) , सदस्य, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 1-22-2012-5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे, (1991 ) , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक , पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है .

(2) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे . ( 1994 ) , आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई - 5-796- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 जनवरी 2012से 10 फरवरी 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री लोकेश कुमार जाटव , की अवकाश अवधि में श्री रवि डफरिया, अपर कलेक्टर, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवि डफरिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-841- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस. , कलेक्टर , जिला झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2012से 4 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-887 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, ( परिवीक्षाधीन ) जिला सिवनी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2012 से 3 फरवरी 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 भाग 1 ]

305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इस अवकाश अवधि में दिनांक 24 जनवरी 2012 से दिनांक 1 फरवरी 2012 तक एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

क्र. ई- 5-876 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , कटनी को दिनांक 28 जनवरी 2012 से 8 फरवरी 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस . नायक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-835 - आयएएस लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस . , कलेक्टर , जिला खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी 2012 से 4 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश अवधि में श्री विकास नरवाल, आई.ए.एस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) श्री कविन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर , जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल , कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-649 - आयएएस लीव - 5 - एक- ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस. , संचालक, उद्यानिकी- सह- मिशन संचालक, उद्यानिकी को दिनांक 1 फरवरी 2012 से एक सौ तिरसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( चाईल्ड केयर लीव ) स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूम शमी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, उद्यानिकी- सह - मिशन संचालक, उद्यानिकी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाश काल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. ई- 5-485- आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , वि.क.अ- सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 27 जनवरी 2012 से 10 फरवरी 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2012 एवं 11 , 12 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वि.क.अ- सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक , मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी . सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न वि.क.अ-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

306

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ- सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल , वि.क.अ- सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

[भाग 1 भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. एफ-ए- 5-35-2011- एक- ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश

अ. अवकाश

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

अभियुक्ति कुल दिन

क्र. अवधि

का

(5)

प्रकार (4)

(2)

(1)

(3)

1 21 नवम्बर 08 दिन

2011 से

क्र. ई - 5-811 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एस . एस. बंसल, आयएएस . , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को दिनांक 27 फरवरी 2012 से 16 मार्च 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 फरवरी 2012 एवं 17 , 18 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री एस.एस. बंसल की अवकाश अवधि में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. बंसल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री एस. एस . बंसल द्वारा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों

28 नवम्बर

सहित

अवकाश नवम्बर 2011 2011 तक.

अवकाश के पूर्व दिनांक 19 नवम्बर 2011 से 20 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-831- आयएएस- लीव - 5- एक- सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिंदवाड़ा को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

क्र. ई- 5-848 - आयएएस- लीव - 5- एक. श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से दिनांक 9 जनवरी 2012 तक दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-847 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. एस . कुमरे, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दिनांक 13 जनवरी 2012 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर अब दिनांक 6 से 10 जनवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-463 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस. , को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दिनांक 30 दिसम्बर 2011 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

(2 ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

क्र. ई- 5-845 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से दिनांक 7 जनवरी 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ( कार्मिक ).

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- 3-83-2011 - दो- ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 30 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र- हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(3) (1)

इन्दौर संभाग

अति. पुलिस अधीक्षक 1 श्रीमती कृष्णावेनी देसावत

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- 3-82-2011 - दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (2)

(1)

होशंगाबाद संभाग

सहायक वन संरक्षक 1 श्री अरविन्द कुमार शर्मा

2 श्री नरसिंह बघेल

सहायक वन संरक्षक

इन्दौर संभाग

3 श्री भीमा मण्डलोई

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 4 श्री बी. पी. पटेल

वन क्षेत्रपाल 5 श्री सभाराज सिंह परिहार

वन क्षेत्रपाल 6 श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा

वन क्षेत्रपाल 7 श्री नानसिंह मेहता

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 8 श्री एम. एम. द्विवेदी

सहायक वन संरक्षक 9 श्री व्ही. के. पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 10 श्री एस. पी. मिश्रा 308

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

ग्वालियर संभाग

सहायक वन संरक्षक 11 श्री सी. एस. राठौर

सहायक वन संरक्षक 12 श्री एल. पी . शर्मा

सहायक वन संरक्षक 13 श्री विनोद कुमार सक्सेना

वन क्षेत्रपाल 14 श्री बी. आर. पाठक

वन क्षेत्रपाल 15 श्री जी. के. चन्द

16 श्री रामनारायण जाटव

सहायक वन संरक्षक

जबलपुर संभाग

सहायक वन संरक्षक 17 श्री एस. एल. सोनवे

18 श्री अरूण प्रताप सिंह

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 19 श्री हरीश कुमार सोनी

20 श्री डी. के. श्रीवास्तव

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 21 श्री दिलीप पंचभाई

22 श्रीमती राखी नंदा

वन मंडलाधिकारी 23 श्री योगेश झारियां

सहायक वन संरक्षक

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 24 श्री जगदीश प्रसाद रावत

25 श्री ओंकार सिंह चौहान

सहायक वन संरक्षक 26 श्री राम प्रकाश त्रिपाठी

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 27 श्री एन. के. शर्मा

उज्जैन संभाग

वन क्षेत्रपाल 28 श्री दिनेश चन्द्र महाजन

29 श्री जमना लाल कोलार

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 30 श्री ए. के. भार्गव

भोपाल संभाग

सहायक वन संरक्षक 31 श्री जी. एस . बघेल

सहायक वन संरक्षक 32 श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र

सहायक वन संरक्षक 33 श्री महेश चन्द्र वर्मा

वन क्षेत्रपाल 34 श्री सुधीर कुमार पाठक

वन क्षेत्रपाल 35 श्री पी. डी. छोड़के

सहायक वन संरक्षक 36 श्री जे . सी. दिलवारियां

37 श्री विनोद वर्मा

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 38 श्री सुनील कुमार भारद्वाज

वन क्षेत्रपाल 39 श्री मनोज कुमार सिंह बघेल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. एफ - 3-87-2011 - दो- ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3) अनु. (1)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1 श्री रामराज चौधरी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 2 श्री रविशंकर धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 3 श्री प्रमोद कुमार उपगड़े

राजस्व निरीक्षक 4 श्री सुन्दर लाल दुबे

राजस्व निरीक्षक 5 श्री गोपीचन्द पवार

राजस्व निरीक्षक 6 श्री रामसेवक कौल

राजस्व निरीक्षक 7 श्री जयसिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 8 श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 9 श्री बी. के. सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 10 श्री मनीराम आर्मो

राजस्व निरीक्षक 11 श्री दामोदर प्रसाद दुबे

राजस्व निरीक्षक 12 श्री दुलारे लाल परते

राजस्व निरीक्षक 13 श्री हेमन्त कुमार अवधियां

राजस्व निरीक्षक 14 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन

राजस्व निरीक्षक 15 श्री राजेश कुमार पटवा

राजस्व निरीक्षक 16 श्री भरत सिंह राय

राजस्व निरीक्षक 17 श्री चरण सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 18 श्री अजय श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 19 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 20 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 21 श्री चन्द्रभान दीवान

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 22 श्री रमेश चन्द्र चौहान

23 श्री सकरियां भिड़े

सहा. अधी. भू-

अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 24 श्री मुंशीराम कुमरे

राजस्व निरीक्षक 25 श्री बंसत कुमार बरखानियां भाग 1 ]

309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 26 श्री रविन्द्र कुमार डाबर

27 श्री रजान सस्तियां

राजस्व निरीक्षक 28 श्री चन्द्रपाल पाल

राजस्व निरीक्षक 29

राजस्व निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह भावर

30

राजस्व निरीक्षक श्री देवराम निहरता

राजस्व निरीक्षक 31 श्री धुलियां पालियां

राजस्व निरीक्षक 32 श्री पुनियां परमार

33

राजस्व निरीक्षक श्री मुन्नालाल बास्कले

34

राजस्व निरीक्षक श्री भगवान दास तमखानियां

35

राजस्व निरीक्षक श्री आर. पी. सिटोके

राजस्व निरीक्षक 36 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी

राजस्व निरीक्षक 37 श्री सुनिल कुमार बागुल

राजस्व निरीक्षक 38 श्री संतोष पाटील

39

राजस्व निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव

राजस्व निरीक्षक 40 श्री अमरचन्द यादव

41

राजस्व निरीक्षक श्री वरूण कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 42 श्री संतोष कुमार कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 43 श्री रामलाल खेड़ेकर

44

राजस्व निरीक्षक श्री भागीरथ चौहान

राजस्व निरीक्षक 45 श्री कमलराय सुनहरे

46

राजस्व निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय

सहा. अधि.

47 श्री सुरेश चन्द्र जैन

भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 48 श्री मोहम्मद फिरोज खान

ग्वालियर संभाग

49

राजस्व निरीक्षक श्री शिरोमन सिंह

राजस्व निरीक्षक 50 श्री विनोद कुमार चौरसियां

51

राजस्व निरीक्षक श्री अनिल कुमार स्वर्णकार

राजस्व निरीक्षक 52 श्री दृगपाल सिंह बैस

53

राजस्व निरीक्षक श्रीमती सुनीता देहलवार

54 श्रीमती मनीषा मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 55

राजस्व निरीक्षक श्रीमती सरिता भदौरिया

56 श्री अजय शंकर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 57

राजस्व निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह यादव

राजस्व निरीक्षक 58 श्री प्रदीपनारायण सिंह सिकरवार

श्री रामनिवास शर्मा

59

राजस्व निरीक्षक 60 श्री चन्द्रमोहन शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 61 श्री अशोक सिंह तोमर

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 62 श्री प्रमोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 63 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 64 श्री संजीव कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 65 श्रीमती नीरज मिश्रा

राजस्व निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार जैन

66

राजस्व निरीक्षक श्री रामप्रसाद बरेलियां

67

राजस्व निरीक्षक 68 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 69 श्री धीरज सिंह परिहार

70

राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश यादव

भोपाल संभाग

71

डिप्टी कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह

डिप्टी कलेक्टर 72 श्री राजेश राठौड़

डिप्टी कलेक्टर 73 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 74 श्री श्यामेन्द्र जयसवाल

डिप्टी कलेक्टर श्री अंकुर मेश्राम

75

श्री ओमप्रकाश सनोडियां

डिप्टी कलेक्टर 76

राजस्व निरीक्षक 77 श्री राकेश पिप्पल

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 78 श्री दिनेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 79 श्री शिवशंकर मिश्र

राजस्व निरीक्षक 80 श्री कन्हैयालाल तेकाम

राजस्व निरीक्षक 81 श्री बैशाखूराम प्रजापति

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री चैनसिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 2 श्री रधवा कोल

सहा. अधी. भू-अभिलेख 3 श्री कुंजबिहारी रघुवंशी

राजस्व निरीक्षक 4 श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर

5 श्री मंगल सिंह मार्को

सहा. अधी. भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 6 श्री राजेश तिवारी

7

नायब तहसीलदार श्री भागचन्द सनोडियां

राजस्व निरीक्षक 8 श्री राजेन्द्र प्रसाद झारियां

राजस्व निरीक्षक 9 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 10 श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर

राजस्व निरीक्षक 11 श्री राजेश कुमार दुबे

12

राजस्व निरीक्षक श्री भगवान दास रैदास

राजस्व निरीक्षक 13 श्री रमेश कुमार मरावी 310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 14

राजस्व निरीक्षक श्री रतनशाह उइके

15

राजस्व निरीक्षक श्री भागसिंह धुर्वे

16

राजस्व निरीक्षक श्री राजूलाल नामदेव

राजस्व निरीक्षक 17 श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम

18

राजस्व निरीक्षक श्री अमृतलाल धुर्वे

19

राजस्व निरीक्षक श्री नारायण प्रसाद कुशराम

20

राजस्व निरीक्षक श्री सुन्दर लाल धुर्वे

21

राजस्व निरीक्षक श्री उमेश सिंह कुशवाहा

22

राजस्व निरीक्षक श्री रमेश प्रसाद साहू

23

राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 24 श्री मनीराम गौड़

इन्दौर संभाग

25 श्री कैलाश सिसौदिया

राजस्व निरीक्षक 26 श्री धनजी गरवाल

राजस्व निरीक्षक 27 श्री रणजीत सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 28 श्री इगुसिंह गणावा

राजस्व निरीक्षक 29 श्री खूनीकुमार पंडोले

30 श्री प्रकाश चन्द शर्मा

राजस्व निरीक्षक 31 श्री कन्छेदीलाल जैन

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेश सरवटे

राजस्व निरीक्षक 33 श्री कमलेश पाराशर

राजस्व निरीक्षक 34

राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार शौनकियां

35

राजस्व निरीक्षक श्री गजराज सिंह

36 श्री योगेश मलतारे

राजस्व निरीक्षक 37

राजस्व निरीक्षक श्री रजनीश उपाध्याय

ग्वालियर संभाग

38

राजस्व निरीक्षक श्री लाल सिंह राजपूत

39

राजस्व निरीक्षक श्री भूदेवसिंह महोबिया

40

राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद घांगोरियां

श्री राजेश शर्मा

राजस्व निरीक्षक 41

42

राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर

43

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

44 श्री रहीस खान

राजस्व निरीक्षक 45

राजस्व निरीक्षक श्री उत्तम कुमार शर्मा

उज्जैन संभाग

46

राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा

47

राजस्व निरीक्षक श्री दयाराम निगम

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 48 श्री राजेन्द्र कुमार गुहा

राजस्व निरीक्षक 49 श्री मांगीलाल चौहान

राजस्व निरीक्षक 50 श्री विनोद पटेल

राजस्व निरीक्षक 51 श्री गोवर्धन लाल राजौरिया

राजस्व निरीक्षक श्री रघुनाथ मचार

52

राजस्व निरीक्षक 53 श्री कैलाश परिहार

राजस्व निरीक्षक 54 श्री राकेश कुमार मित्तल

55

सहा. अधी. भू- अभिलेख श्री जगदीश कुमार शर्मा

राजस्व निरीक्षक 56 श्री जयदेव शर्मा

राजस्व निरीक्षक 57 श्री प्रदीप कुमार गुप्ता

भोपाल संभाग

58

राजस्व निरीक्षक श्री मोती लाल पंथी

राजस्व निरीक्षक 59 श्री राजेश कुमार धाड़से

राजस्व निरीक्षक श्री मनोहरं कुल्हारे

60

उप जिलाध्यक्ष कुमारी रितु चौहान

61

डिप्टी कलेक्टर 62 श्री ब्रजेश सक्सेना

डिप्टी कलेक्टर कुमारी तृप्ति श्रीवास्तव

63

डिप्टी कलेक्टर कुमारी टीना यादव

64

डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य

65

श्री धनीराम अहिरवार

66

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक श्री दर्शन लाल नेगी

67

राजस्व निरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह मीना

68

राजस्व निरीक्षक श्री राजू लोखण्डे

69

श्री राधेश्याम राठौर

राजस्व निरीक्षक 70

71

राजस्व निरीक्षक श्री श्यामसिंह तारे

72

राजस्व निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र तोमर

श्री भैया लाल भील

73

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार बालापुरे

74

कार्यालय अधीक्षक 75 श्री एन.एस.सिद्दकी

राजस्व निरीक्षक 76 श्री अनिल गव्हाड़े

राजस्व निरीक्षक 77 श्री राजेश राम

78

राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश कुमार पनिका

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 79 श्री छत्रपाल सिंह मरावी

80

राजस्व निरीक्षक श्री मंगलदास चक्रवर्ती

राजस्व निरीक्षक 81 श्री श्यामलाल मोंगरे

राजस्व निरीक्षक 82 श्री राजकुमार टांडियां

राजस्व निरीक्षक 83 श्री लालमणि प्रजापति

84

राजस्व निरीक्षक श्री ललित कुमार धार्वे भाग 1 ]

311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. एफ- 3-88-2011 -दो- ए- ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री शिवशंकर मिश्रा

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 2 श्री सुन्दर लाल दुबे

राजस्व निरीक्षक 3 श्री गोपीचन्द पवार

4

राजस्व निरीक्षक श्री बी. के. सिंह मार्को

5 श्री राजेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 6 श्री दामोदर प्रसाद दुबे

7 श्री हेमन्त कुमार अवधियां ( सश्रेय ) राजस्व निरीक्षक 8

राजस्व निरीक्षक श्री प्रसन्न कुमार वर्मा

श्री भरत सिंह राय

राजस्व निरीक्षक 9

राजस्व निरीक्षक 10 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

11

राजस्व निरीक्षक श्री भागसिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 12 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

13

राजस्व निरीक्षक श्री उमेश सिंह कुशवाहा

14

राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रभान दीवान

15 श्री अजय श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 16

राजस्व निरीक्षक श्री नारायण प्रसाद कुशराम

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 17 श्री मुंशीराम कुमरे

18

राजस्व निरीक्षक श्री बंसत कुमार बरखानियां

19 श्री चन्द्रपाल पाल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 20 श्री उदयवीर सिंह भावर

राजस्व निरीक्षक 21 श्री देवराम निहरता

22

राजस्व निरीक्षक श्री धुलियां पालियां

23 श्री कन्छैदी लाल जैन

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सुनिल कुमार बागुल

25 श्री संतोष पाटील

राजस्व निरीक्षक ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 26 श्री दृगपाल सिंह बैस

(2)

(1)

(3)

राजस्व निरीक्षक श्रीमती सुनीता देहलवार

27

श्रीमती मनीषा मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 28

राजस्व निरीक्षक 29 श्रीमती सरिता भदौरिया

राजस्व निरीक्षक 30 श्री महेन्द्र सिंह यादव

31

राजस्व निरीक्षक श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार

राजस्व निरीक्षक 32 श्री अशोक सिंह तोमर

33

राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार ढोडी

34

राजस्व निरीक्षक 35 श्रीमती नीरज मिश्रा

राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा

36

राजस्व निरीक्षक 37 श्री रामप्रसाद बरेलिया

राजस्व निरीक्षक 38 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 39 श्री धीरज सिंह परिहार

40

राजस्व निरीक्षक श्री उत्तम कुमार शर्मा

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 41 श्री दयाराम निगम

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 42 श्री मोती लाल पंथी

डिप्टी कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह ( सश्रेय )

43

उप जिलाध्यक्ष कुमारी रितु चौहान

44

45

डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश राठौड़

46

डिप्टी कलेक्टर श्री ब्रजेश सक्सेना ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर 47 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 48 कुमारी तृप्ति श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 49 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल

डिप्टी कलेक्टर 50 कुमारी टीना यादव

डिप्टी कलेक्टर 51 श्री दीपक कुमार वैद्य

सहायक कलेक्टर 52 श्री अभिजीत अग्रवाल

53

सहायक कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी

सहायक कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ( सश्रेय )

54

सहायक कलेक्टर 55 श्री गणेश शंकर मिश्रा

56

सहायक कलेक्टर श्री आशीष सिंह

सहायक कलेक्टर 57 श्री भास्कर लाक्षाकार

सहायक कलेक्टर 58 श्री कर्मवीर शर्मा ( सश्रेय )

श्री तरूण राठी

59

सहायक कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह

सहायक कलेक्टर 60

डिप्टी कलेक्टर 61 श्री अंकुर मेश्राम

डिप्टी कलेक्टर 62 श्री ओमप्रकाश सनोडिया ( सश्रेय )

63

राजस्व निरीक्षक श्री दर्शन लाल नेगी 312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 64

राजस्व निरीक्षक श्री राजू लोखण्डे

65

राजस्व निरीक्षक श्री श्याम सिंह तारे

कार्यालय अधीक्षक 66 श्री एन. एस. सिद्दीकी

सहायक कलेक्टर 67 कुमारी तन्वी सुन्द्रियाल

राजस्व निरीक्षक 68 श्री अनिल गव्हाड़े

निम्नस्तर

शहडोल संभाग

1

राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश कुमार पनिका

2 श्री छत्रपाल सिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक 3

राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश तिवारी

4 श्री कन्हैया लाल तेकाम

राजस्व निरीक्षक 5

राजस्व निरीक्षक श्री मंगलदास चक्रवर्ती

6 श्री श्यामलाल मोंगरे

राजस्व निरीक्षक श्री रामाधार अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 7

8 श्री लालमणि प्रजापति

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 9 श्री ललित कुमार धार्वे

राजस्व निरीक्षक श्री बैशाखूराम प्रजापति

10

11 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 12 श्री रामराज चौधरी

13 श्री चैनसिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 14

राजस्व निरीक्षक श्री रविशंकर धुर्वे

15 श्री रधवा कोल

राजस्व निरीक्षक 16

राजस्व निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार उपगड़े

17 श्री उमरावसिंह ठाकुर

सहा. अधी. भू- अभिलेख 18

राजस्व निरीक्षक श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर

19 श्री रामसेवक कोल

राजस्व निरीक्षक 20 श्री सी. एल . चौहान

सहा. अधी. भू-अभिलेख 21

राजस्व निरीक्षक श्री जयसिंह धुर्वे

22

राजस्व निरीक्षक श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़

23 श्री मनीराम आर्मो

राजस्व निरीक्षक 24 श्री मंगल सिंह मार्को

सहा. अधी. भू- अभिलेख 25 श्री भागचन्द सनोडिया

नायब तहसीलदार 26

राजस्व निरीक्षक श्री दुलारे लाल परते

राजस्व निरीक्षक 27 श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया

28

राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर

राजस्व निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन

30

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार पटवा

31

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार दुबे

32

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार मरावी

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 33 श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

राजस्व निरीक्षक 34 श्री चरण सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक श्री रतनशाह उइके

35

राजस्व निरीक्षक श्री राजूलाल नामदेव

36

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम

37

38

राजस्व निरीक्षक श्री भगवान दास रैदास

राजस्व निरीक्षक 39 श्री रमेश प्रसाद साहू

राजस्व निरीक्षक 40 श्री अमृतलाल धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 41 श्री सुन्दर लाल धुर्वे

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 42 श्री कैलाश सिसौदिया

राजस्व निरीक्षक 43 श्री रमेश चन्द्र चौहान

44

राजस्व निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार डाबर

राजस्व निरीक्षक 45 श्री रजान सस्तियां

राजस्व निरीक्षक श्री मुन्नालाल वास्कले

46

राजस्व निरीक्षक श्री इगुसिंह गणावा

47

राजस्व निरीक्षक 48 श्री खूनी कुमार पंडोले

श्री प्रकाश चंद शर्मा

राजस्व निरीक्षक 49

श्री राजेश सरवटे

राजस्व निरीक्षक 50

राजस्व निरीक्षक 51 श्री भगवानदास तमखानियां

राजस्व निरीक्षक 52 श्री आर . पी. सिटोके

राजस्व निरीक्षक 53 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी

54 श्री कमलेश पाराशर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 55 श्री वरूण कुमार उपाध्याय

श्री योगेश मलतारे

राजस्व निरीक्षक 56

राजस्व निरीक्षक 57 श्री रजनीश उपाध्याय

58

राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार कुशवाहा

राजस्व निरीक्षक 59 श्री रामलाल खेड़ेकर

60 श्री भागीरथ चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 61 श्री मनोज कुमार राय

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 62 श्री मनीराम गौड़

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 63 श्री शिरोमन सिंह

राजस्व निरीक्षक 64 श्री विनोद कुमार चौरसिया

राजस्व निरीक्षक 65 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार

राजस्व निरीक्षक 66 श्री भूदेव सिंह महोबिया

राजस्व निरीक्षक 67 श्री जगदीश प्रसाद घांगोरिया

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश शर्मा

68

69

राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर भाग 1 ]

313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(3) (2)

राजस्व निरीक्षक 70 श्री अजय शंकर शर्मा

71 श्री रामनिवास शर्मा

राजस्व निरीक्षक 72 श्री चन्द्रमोहन शर्मा

राजस्व निरीक्षक 73

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

74 श्री प्रमोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 75

राजस्व निरीक्षक श्री संजीव कुमार तिवारी

76

राजस्व निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार जैन

राजस्व निरीक्षक 77 श्री रहीस खान

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 78 श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 79 श्री राजेन्द्र कुमार गुहा

80 श्री रतनलाल डामोर

राजस्व निरीक्षक 81 श्री गेंदालाल मंडलेकर

सहा. अधी. भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 82 श्री रघुनाथ मचार

83 श्री मांगीलाल चौहान

राजस्व निरीक्षक 84 श्री जयदेव शर्मा

सहा. अधी. भू- अभिलेख 85 श्री गोवर्धन लाल राजौरिया

राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

86

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार धाड़से

87

राजस्व निरीक्षक श्री मनोहर कुल्हारे

88

राजस्व निरीक्षक श्री धनीराम गनपत अहिरवार

89 श्री प्रहलाद सिंह मीना

राजस्व निरीक्षक 90 श्री राधेश्याम राठौर

राजस्व निरीक्षक 91 श्री हरीश चन्द्र तोमर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 92 श्री भैयालाल भील

93

राजस्व निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार बालापुरे

राजस्व निरीक्षक 94 श्री राजेश राम

भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2012

क्र. एफ- 3-90-2011- दो- ए- ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्न- पत्र विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

(2)

पदनाम (3) अनु. (1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री योगेश कुमार लवानिया

(3) (1)

(2)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री उमेश कुमार राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री नवीन भारद्वाज

4 श्री रिधेश्वर कालभोर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्रीमती नीलिमा तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 कुमारी पूनम धुर्वे

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्रीमती जयकुमारी गुप्ता

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 कुमारी स्वाति जैन

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 कुमारी सरिता नायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री अजीत सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री आर. बी . सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री आशीष श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री हेमराज वारस्कर

वाणिज्यिक कर अधिकारी 14 श्रीमती रक्षा दुबे ( चौबे )

15 श्री गणेश प्रसाद तिवारी

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री प्रतिमा सोनकेशरिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री राजेश नायक

कराधान सहायक 18 श्री अनिल कुमार जैन

सागर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 19 कुमारी वैष्णवी पटेल

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री दिलीप सिंह कन्डारी

21 श्रीमती ललिता जीना

कराधान सहायक 22 श्री विजय राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री सुशिल मंगल

24 श्री सतीश जोशी

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 श्री नितिन कुमार बिड़वई

26 श्रीमती माया आनंद

कराधान सहायक

कराधान सहायक 27 श्रीमती ऊषा शाह

कराधान सहायक 28 श्री मकसूद एहमद खान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 29 श्री अमित कुमार व्यास

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री सत्यनारायण यदुवंशी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री पुरूषोत्तम प्रसाद पाण्डेय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्रीमती गरिमा शुक्ला

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्रीमती करूणा माथुर

कराधान सहायक 34 डॉ. योगेश दायमा

35 श्री अजय शर्मा

कराधान सहायक 36 श्री विकास चव्हाण

कराधान सहायक 314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

सहा. वाणिज्यिक कर 1 कुमारी अंजली सिंह ठाकुर

अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री रामकुमार सिंह

सहा. वाणिज्यिक कर 3 कुमारी सरिता भगत

अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 श्री कैलाश कुमार ठाकरे

वाणिज्यिक कर अधिकारी 5 श्री निर्मल कुमार परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्रीमती माया वानखेड़े

7 श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री चिन्धु उइके

ग्वालियर संभाग

9 श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री राहुल भटनागर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 कुमारी दीपा नरवरिया

वाणिज्यिक कर अधिकारी 12 श्री गुरमीत सिंह वाधवा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री हेमन्त सूर्यवंशी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री आशीस चौधराना

जबलपुर संभाग

कराधान सहायक 15 श्रीमती आशा दबड़घाव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री अनिल कुमार जैन

17 श्री जानी जैकब

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री मनोज कुमार ठाकुर

सागर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री उमेश कुमार कोरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री बालमुकुन्द चढ़ार

सहा . वाणिज्यिक कर 21 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम

अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 डॉ. विनय कुमार चौधरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री खेमराज चौहान

वाणिज्यिक कर अधिकारी 25 कुमारी सपना पगारे

वाणिज्यिक कर अधिकारी 26 श्री युवराज पाटीदार

वाणिज्यिक कर अधिकारी 27 श्री सुनिल बांगर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा

सहा. वाणिज्यिक कर 29 श्री बाबूसिंह इस्के

अधिकारी

(2)

(3) (1)

सहा . वाणिज्यिक कर 30 कुमारी सोनाली बघेल

अधिकारी

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीमती संध्या सिलावट

31

सहा. वाणिज्यिक कर 32 श्री विनय रावत

अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री मंगलेश कुमार चौरे

कराधान सहायक 34 श्री जयप्रकाश जोशी

कराधान सहायक 35 श्री राजेन्द्र श्रोतिया

कराधान सहायक 36 श्री प्रदीप कुमार सिंह

37 श्री यशवन्त कण्डारा

कराधान सहायक

सहा. वाणिज्यिक कर 38 श्री मुकेश मोरी

अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री राजेन्द्र कुमार बिडारे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 40 श्री समर सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्रीमती गुरदीप कौर कंग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 42 श्री किशोर गंगोरे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 43 श्री पिरथीलाल भूमरकर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 44 श्री मनीष कुमार जोशी

कराधान सहायक 45 श्री अजीत भाले

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्री ऋषि कुमार सूर्यवंशी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 47 श्री रवीश सिंह भदौरिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 श्री हितेन्द्र काशीकर

कराधान सहायक 49 श्री अभिषेक उपाध्याय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 50 श्री राजेन्द्र शिन्दे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 51 श्री कैलाश चन्द्र ठाकुर

कराधान सहायक 52 श्री जीवन लाल बैस

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 53 श्री सीताराम आर्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 54 श्रीमती पुष्पा तुरकई

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 55 श्री बाबूलाल मरमट

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 56 श्री अवनीश मिश्र

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 57 श्री फिरोज खान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 58 श्री अभिषेक सिंह यादव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 59 श्री सतानन्द सिंह आर्मो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 60 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर अधिकारी 61 श्री राघवेन्द्र जायसवाल

वाणिज्यिक कर अधिकारी 62 श्री संतोष कतरौलिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 63 श्रीमती निशा सिंगार

कराधान सहायक 64 श्री जयराम सिंह मण्डलोई

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 65 डॉ. प्रियतमा सोनी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 66 श्री विनय दीप खलखो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 67 श्री मगन सिंह मसातिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 68 श्री सत्यनारायण घौसरिया भाग 1 ]

315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(3) (1)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 69 श्री कमलेश कुमार चावण्ड

कराधान सहायक 70 श्री चंद्रशेखर ओझा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 71 श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय

72 श्री राजमणि सिंह

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 73 श्री पूनम चंद पाटीदार

सहा. वाणिज्यिक कर 74 श्री नरेन्द्र मोरी

अधिकारी

75 श्री पप्पू सिंह मईड़ा

सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 76 श्री अजय सतवासकर

कराधान सहायक 77 श्री प्रभाकर मोरे

कराधान सहायक 78 श्री पी. एल. तोनगर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 79 श्री विक्रमसिंह मण्डलोई

80 श्री हेमन्त शर्मा

कराधान सहायक

कराधान सहायक 81 श्री सुनिल पवार

कराधान सहायक 82 श्री अखिलेश कुमार जैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 83 श्री रामराज यादव

84 श्री राधेश्याम बिरारी

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 85 श्री नितीन कुमार जैन

कराधान सहायक 86 श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

कराधान सहायक 87 श्रीमती साधना शुक्ला

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2012

शुद्धिपत्र

क्र. एफ - 03-82-2011 - दो-ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के तहत वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न- पत्र वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) में भोपाल संभाग से सम्मिलित श्री मनोज कुमार सिंह बघेल अंकित है, के स्थान पर श्री मनोज कुमार सिंह भदौरिया पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2012

क्र. एफ- 1- ( ए) 99-2008- ब-2- दो. श्री आर . एस. कौल , भापुसे . , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 14-2012 , दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से दिनांक 9 जनवरी 2012 तक दस दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2011-12 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " हरिद्वार, मसूरी ( देहरादून ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

1. श्री आर. एस. कौल स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती अनिता कौल

पुत्र

3. दुष्यंत कौल

4. रितिक कौल

पुत्र

2. उक्त यात्रा हेतु श्री आर. एस. कौल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. एफ -1 (ए) -176-97- ब-2- दो.-( 1 ) श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव , भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 11 से 21 नवम्बर 2011 तक कुल ग्यारह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 (ए) -274-86-ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री के. एल. मीणा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पीटीआरआई ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 फरवरी 2012 से दिनांक 9 मार्च 2012 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 एवं 10 , 11 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " अलवर ( राजस्थान ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं

1. श्री के. एल . मीणा

पत्नी

2. श्रीमती कमला मीणा

3. श्री अजीत मीणा

पुत्र 316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. एल. मीणा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पीटीआरआई ) , पु.मु. , भोपाल का कार्य श्री के. बाबूराव , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( अ.अ.वि. ) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. मीणा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( पीटीआरआई ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री के . एल . मीणा, भापुसे . , पुलिस महानिरीक्षक (पीटीआरआई ) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एल. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

[ भाग 1 (4 ) प्रणाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही .के. पवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. एफ- 10-28-2010-तेईस- योआसां - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कालम-3 में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-

जिला योजना समिति (3) क्र. (1) अशासकीय सदस्यों के नाम (2)

1

श्री हरिशंकर जायसवाल

2

श्री गोपीलाल जाटव

3

श्री यशवंत अग्रवाल

क्र. एफ-1 ( ए) -490-77- ब-2-दो.-( 1 ) श्री व्ही . के. पवार, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार एवं सामुदायिक पुलिसिंग ) , पु.मु. , भोपाल को निम्नानुसार अर्जित एवं लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

( 1 ) दिनांक 1 जुलाई 2011 से 3 जुलाई 2011 तक कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश.

(2) दिनांक 4 जुलाई 2011 से 14 सितम्बर 2011 तक कुल तिहत्तर दिवस लघुकृत अवकाश.

( 3 ) दिनांक 26 सितम्बर 2011 से 3 अक्टूबर 2011 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25 सितम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ.

(4 ) दिनांक 31 अक्टूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक छः दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 30 अक्टूबर 2011 एवं 6, 7 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के. पवार , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार एवं सामुदायिक पुलिसिंग ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाश काल में श्री व्ही. के. पवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

होशंगाबाद गुना गुना मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रभा चौधरी , उपसचिव.

मछली पालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. एफ 23-41-2009- छत्तीस .- राज्य शासन, एतद्वारा महेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना पर बनाए जा रहे महेश्वर बांध में मछली पकड़ने के लिए स्वतंत्र अधिकार परियोजना प्रभावित मछुओं की समिति ( महेश्वर बांध प्रभावित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन ) को प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिये दिये जाने एवं महेश्वर जलाशय से आखेटित सभी प्रजाति की मछलियों पर रुपये 6/ - प्रति किलो ( फ्लेट रेट ) की दर से रायल्टी निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. धीमान , अवर सचिव.

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

फा. क्र. 3 (ए) -07-2011 - इक्कीस- ब (एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राजीव भट्जीवाले , अपर जिला न्यायाधीश, सिरोंज, जिला विदिशा को उनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को प्रस्तुत किये गये सूचना- पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( क ) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2012 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012

फा. क्र. 3 (ए) -07-2011- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2012 को निरस्त करते हुये उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राजीव भटजीवाले , अपर जिला न्यायाधीश , सिरोंज, जिला विदिशा को उनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को प्रस्तुत किये गये सूचना- पत्र के अनुसार ALL INDIA SERVICES ( DEATH - CUM - RETIREMENT BENEFITS ) RULE , 1958 के नियम 16 ( 2- ए) सहपठित MADHYA PRADESH DISTRICT AND SESSIONS JUDGES ( DEATH - CUM - RETIREMENT BENEFITS) RULES , 1964 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है , तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2012 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2012

फा. क्र. 1 ( बी) -01-2012 - इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रमणलालजी गुप्ता, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, अलीराजपुर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

फा. क्र. 1 (बी) -18-2004- इक्कीस- ब( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनाराण जी गोठवाल , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बड़वानी सत्र खण्ड के बड़वानी राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, बड़वानी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) -01-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विजय कुमार गेहलोत पुत्र श्री गणपतसिंह गेहलोत , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, अलीराजपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (सी ) 01-2012- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री सुरेश विश्वकर्मा, अधिवक्ता को जिला मंडला में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी ) 01-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार मण्डला जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित 318

जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अजय शर्मा , अधिवक्ता को जिला मण्डला में बिशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है .

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा .

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( सी) -03-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्रीमती नूतन नागर, अधिवक्ता को जिला भोपाल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - इक्कीस - ब ( दो) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-(5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

फा. क्र. 1 ( सी ) -03-2012 - एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार भोपाल जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, अधिवक्ता को जिला भोपाल में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब (दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) -7-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी पुत्र श्री मुद्रिका प्रसाद तिवारी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के राजस्व जिले सीधी के लिये लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी ) -06-2004- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विनोद शर्मा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्रजी शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त भाग 1 ]

319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

लोक अभियोजक, नीमच नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी ) -9-2004 - इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री बलीराम कुम्भारे पुत्र श्री लक्ष्मणराव कुम्भारे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के राजस्व जिले बैतूल के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) -26-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री श्याम कुमार देशमुख पुत्र श्री कृष्णराव देशमुख, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बुरहानपुर सत्र खण्ड के बुरहानपुर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक बुरहानपुर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) -24-2004- इक्कीस- ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अजय कुमार नेमा पुत्र श्री सीताराम नेमा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छिन्दवाड़ा सत्र खण्ड के राजस्व जिले छिन्दवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा के लिये अति. लोक अभियोजक अमरवाड़ा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

फा. क्र. 1 (बी) -37-2004- इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री रघुवीर सिंह यादव पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह यादव , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अन्तर्गत अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट , मुंगावली , जिला अशोकनगर ( म.प्र. ) नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012

फा. क्र. 1 ( सी) -03-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री सुनील सिंधिया, अधिवक्ता को जिला छिन्दवाड़ा में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी ) -02-2012- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सुश्री मीरा राय , अधिवक्ता को जिला छिन्दवाड़ा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा . क्र. 1 ( सी) -05-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार बैतूल जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1995 के नियम 4 (1 ) के अनुसार श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता को जिला बैतूल में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्तिउनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. डी- 15-02-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7025/13- सी, दिनांक 4 जनवरी 1956 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा , जिला राजगढ़ के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र का विस्तार करती है , अर्थात्: -

स्थान

नगरपालिका ब्यावरा , तहसील ब्यावरा , जिला राजगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.741 हेक्टर भूमि का क्षेत्र : - खसरा

रकबा

क्रमांक

( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.101

325/1

0.582

391

392

0.506

0.015

325/2/1

325/2/2

0.014

325/1

0.155

0.290

325/4

0.220

389/1

0.020

389/3

0.017

389/4

0.139

389/5

0.006

389/6

0.009

389/7

0.024

389/6

0.126

393

0.569

394

0.114

395

0.468

396

397

0.013

0.089

398

1.264

399

4.741

कुल क्षेत्रफल योग

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- सुठालिया बायपास सड़क. दक्षिण में- शासकीय नाला. पूर्व में-शासकीय नाला. पश्चिम में- पुराना मण्डी प्रांगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भाग 1 ]

321

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. डी- 15-02-2012-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 24th January 2012

No. D- 15-02-2011 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following extended place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi Committee , Biaora of Rajgarh district has been established vide this department's Notification No. 7025 / 13 - C, dated 4th January 1956 shall be sub market yard namely :-

PLACE

An area of 4.741 Hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagarpalika, Biaora in Tehsil Biaora ofDistrict Rajgarh :-

Khasra No.

Area (InHectare) (2)

(1)

325/1

391

0.101 0.582

(2)

(1)

0.506

392

0.015

325/2/1

0.014

325/2/2

0.155

325/1

0.290

325/4

0.220

389/1

0.020

389/3

0.017

389/4

0.139

389/5

0.006

389/6

389/7

0.009

0.024

389/6

0.126

393

0.569

394

0.114

395

0.468

396

0.013

397

0.089

398

1.264

399

4.741

Total Area ..

BOUNDED BY

On the North by-Suthaliya Bypass Road .

On the South by-Govt. Nalla .

On the Eastby-Govt . Nalla .

On the West by-Old Mandi Yard .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. एफ- 11-90-2010- बी- ग्यारह.- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किये जाते हैं : -

औद्योगिक क्षेत्र

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का नाम (1)

(2)

1.

मध्यप्रदेश औद्योगिक

औद्योगिक विकास केन्द्र, मंडीदीप

2.

केन्द्र विकास निगम,

औद्योगिक विकास केन्द्र, पीलूखेड़ी

(भोपाल ) लिमिटेड,

3. फूड प्रोसेसिंग पार्क, बाबई भोपाल.

4. फूड प्रोसेसिंग पार्क , पिपरिया

जिला

तहसील

कुल भूमि (हेक्टेयर में) (3)

(4)

(5)

1102.000 गोहरगंज

रायसेन

228.000

राजगढ़

नरसिंहगढ़

7.230 बाबई

होशंगाबाद

13.140 पिपरिया

होशंगाबाद 322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(1)

1. औद्योगिक विकास केन्द्र, मालनपुर- घिरोंगी

2. औद्योगिक विकास केन्द्र, चैनपुरा

3. औद्योगिक विकास केन्द्र, बामौर

4. औद्योगिक विकास केन्द्र, प्रतापपुरा

5. औद्योगिक विकास केन्द्र, सिद्धगवां

6. आय.आय.डी.सी. , नौगांव

7. आय.आय.डी.सी. , जडेरुआ इण्डस्ट्रीयल इन्फ्राक्ट्रक्चर डेवहलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर ) लिमिटेड, ग्वालियर ( पूर्व नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, (ग्वालियर ) लिमिटेड, ग्वालियर.

8. आय.आय.डी.सी. , प्रतापपुरा

9. आय.आय.डी.सी. , नादनटोला

10. स्टोन पार्क , पुरानी छावनी , ग्वालियर

11 . फूड प्रोसेसिंग पार्क, मालनपुर

1. औद्योगिक विकास केन्द्र, पीथमपुर

2. औद्योगिक विकास केन्द्र, खेडा

3. औद्योगिक विकास केन्द्र, मेघनगर

4.

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, (इंदौर ) लिमिटेड, इंदौर .

औद्योगिक क्षेत्र, रंगवासा

5. आय.आय.डी.सी. , निमरानी

6. फूड प्रोसेसिंग पार्क, निमरानी

7. रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, इंदौर

8 . इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, परदेशीपुरा , इंदौर

1. औद्योगिक विकास केन्द्र, मनेरी

2. औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरगांव

3. औद्योगिक क्षेत्र, लमतरा

4. औद्योगिक क्षेत्र , हरगढ़ मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , (जबलपुर ) लिमिटेड, जबलपुर.

5. औद्योगिक क्षेत्र, उमरिया-डुंगरिया

6. औद्योगिक क्षेत्र, भुरकलखापा

7 . आय.आय.डी.सी. , लमतरा

8. फूड प्रोसेसिंग पार्क, बोरगांव

9. फूड प्रोसेसिंग पार्क, मनेरी

10 . फूड प्रोसेसिंग पार्क, अमकुही

11 . स्टोन पार्क, हरदुआ- खुड़ावल

1 . औद्योगिक विकास केन्द्र, उद्योग विहार, चोरहटा, रीवा.

2.

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, (रीवा) लिमिटेड, रीवा.

औद्योगिक विकास केन्द्र उद्योग दीप , गनियरी , बैढ़न.

3. औद्योगिक विकास केन्द्र उद्योग गिरी , पुरैना

4. औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धाम , हरनामपुर , मैहर

1. औद्योगिक विकास केन्द्र, क्षेत्र क्रमांक 2 , देवास

2. औद्योगिक विकास केन्द्र, क्षेत्र क्रमांक 3 , देवास

3. औद्योगिक विकास केन्द्र, मक्सी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, (उज्जैन ) लिमिटेड, उज्जैन.

4. आय.आय.डी.सी. , जग्गाखेड़ी

5. फूड प्रोसेसिंग पार्क, जग्गाखेड़ी

[ भाग 1

(5) (3)

(4)

1327.340

भिण्ड

गोहद

334.500 राघोगढ़

गुना

273.670

मुरैना

मुरैना

68.320 औरछा

टीकमगढ़

225.010

सागर

सागर

41.500 बीना

सागर

28.140

मुरैना

मुरैना

औरछा

21.450

टीकमगढ़

38.800

सतना

अमरपाटन

36.270 गिर्द -ग्वालियर ग्वालियर

भिण्ड

62.000 गोहद

1876.28? धार

धार

182.200

धार

धार

223.750 मेघनगर

झाबुआ

9.044

इन्दौर

इन्दौर

खरगोन

74.090 कसरावद

27.120

खरगोन

कसरावद

इंदौर

16.274 इंदौर

18.806

इंदौर

इंदौर

मंडला

निवास

486.917

250.435 सौंसर

छिंदवाड़ा

46.100 कटनी

कटनी

188.630 सीहोरा

जबलपुर

215.23

जबलपुर

शहपुरा

सिवनी

390.931 सिवनी

26.900 कटनी

कटनी

21.465 सौंसर

छिंदवाड़ा

30.354

मंडला

निवास

90.00 कटनी

कटनी

कटनी

39.920 बहोरीबंद

रीवा

133.600 हुजूर

34.00 सिंगरौली

सिंगरौली

105.500

पन्ना

शाहनगर

34.260 मैहर

सतना

देवास

देवास

182.400

122.470 देवास

देवास

88.580 मक्सी

शाजापुर

मंदसौर

20.240 मंदसौर

मंदसौर

मंदसौर

20.650 323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

भाग 1 ]

क्र. एफ - 11-90-2010- बी- ग्यारह.- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य- योजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किये जाते हैं :-

क्र.

औद्योगिक क्षेत्र का नाम

(2)

(1)

1 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, भिण्ड 2 औद्योगिक क्षेत्र , दाभोह

3 ग्रामीण कर्मशाला, मेहगांव

4 औद्योगिक संस्थान, मुरैना

5 औद्योगिक क्षेत्र, मुरैना

6 औद्योगिक क्षेत्र, कुटारावली

7 औद्योगिक क्षेत्र, हिंगोनाखुर्द

8 औद्योगिक क्षेत्र, श्योपुर

9 औद्योगिक क्षेत्र, दतिया

10 ग्रामीण कर्मशाला , दतिया,

11 औद्योगिक संस्थान, गुना

12 औद्योगिक संस्थान , गुना

13 औद्योगिक क्षेत्र , कुसमौदा

14 पुराना औद्योगिक क्षेत्र , ग्वालियर 15 औद्योगिक क्षेत्र, गोसपुरा

16 औद्योगिक संस्थान, बिरलानगर 17 औद्योगिक क्षेत्र, बर्गहटा

18 औद्योगिक क्षेत्र , बरई

19 औद्योगिक क्षेत्र, महाराजापुरा

20 औद्योगिक क्षेत्र, बिलौआ

21 औद्योगिक संस्थान शिवपुरी

22 औद्योगिक क्षेत्र , बदौडी

23 औद्योगिक क्षेत्र , बैराड

24 औद्योगिक क्षेत्र, देवास नं . 1

25 औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैन रोड देवास 26 औद्योगिक क्षेत्र, सिया

27 औद्योगिक क्षेत्र, बिरगुड

28 औद्योगिक क्षेत्र, चपड़ा

29 औद्योगिक क्षेत्र, कालूखेड़ी

30 औद्योगिक क्षेत्र , मन्दसौर

31 स्टील काम्पलेक्स, मन्दसौर

32 इण्डस्ट्रीयल एरिया , मुलतानपुरा 33 औद्योगिक क्षेत्र, मल्लारगढ़

34 औद्योगिक क्षेत्र , गरोथ

35 औद्योगिक क्षेत्र, भानपुरा

36 औद्योगिक क्षेत्र , श्यामगढ़

37 औद्योगिक क्षेत्र, नीमच

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(4) जिला (3)

39.217 भिण्ड

2.792 भिण्ड

1.040 भिण्ड

3.856 मुरैना

19.324 मुरैना

12.955 मुरैना

36.939 मुरैना

5.361 श्योपुर

4.185 दतिया

1.101 दतिया

7.708 गुना

16.946 गुना

29.757 गुना

265.160 ग्वालियर

125.959 ग्वालियर

6.880 ग्वालियर

25.130 ग्वालियर

5.020 ग्वालियर

40.900 ग्वालियर

20.434 ग्वालियर

12.040 शिवपुरी

26.013 शिवपुरी

8.100 शिवपुरी

757.760 देवास

49.420 देवास

193.000 देवास

देवास

40.000 देवास

34.000 देवास

19.011

31.000 मन्दसौर

6.150 मन्दसौर

13.500 मन्दसौर

0.680 मन्दसौर

मन्दसौर

57.450

14.100 मन्दसौर

50.000 मन्दसौर

नीमच

36.000 324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

38 औद्योगिक क्षेत्र, मनासा

39 औद्योगिक क्षेत्र, रामपुरा

40 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, रामपुरा 41 औद्योगिक क्षेत्र , रतलाम

42 औद्योगिक संस्थान, रतलाम

43 औद्योगिक भूमि, सालाखेड़ी

44 औद्योगिक क्षेत्र, दिलीपनगर

45 औद्योगिक क्षेत्र , कुम्हारी जावरा 46 आईटीसी, जावरा

47 ग्रामीण कर्मशाला, सैलाना

48 औद्योगिक संस्थान, शाजापुर

49 औद्योगिक क्षेत्र, गढ़रोली

50 इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोन्ड

51 औद्योगिक क्षेत्र , सागर

52 औद्योगिक क्षेत्र, कर्मशाला आगर 53 औद्योगिक क्षेत्र, शुजालपुर

54 औद्योगिक क्षेत्र, सतैन्दी

55 औद्योगिक क्षेत्र, चाकरौद

56 औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड

57 औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड

58 औद्योगिक क्षेत्र, नौलखा बीड

59 औद्योगिक क्षेत्र , बन्धका

60 औद्योगिक क्षेत्र , महिदपुर

61 औद्योगिक क्षेत्र, बदनागर

62 औद्योगिक क्षेत्र, मेहतवास , नागदा 63 औद्योगिक क्षेत्र, पंडिया कला, नागदा 64 औद्योगिक क्षेत्र , बगतपुरी/उमरानी 65 औद्योगिक क्षेत्र , सेंधवा

66 औद्योगिक क्षेत्र, बड़वानी

67 औद्योगिक क्षेत्र, अंजाद

68 औद्योगिक क्षेत्र, पलसूद

69 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, बुरहानपुर 70 औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम सिंघल, नेपानगर 71 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , धार 72 औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड़ , सेक्टर ए 73 औद्योगिक संस्थान , पोलोग्राउण्ड 74 औद्योगिक संस्थान, लक्ष्मीबाई नगर 75 औद्योगिक संस्थान, राऊ

76 औद्योगिक क्षेत्र, भागीरथपुरा

77 औद्योगिक क्षेत्र, शिवाजी नागेर, भिंडीखो 78 अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र, हातोड़

[भाग 1

(4) (3)

नीमच

14.000

7.000 नीमच

2.580 नीमच

104.160 रतलाम

23.070 रतलाम

4.360 रतलाम

2.270 रतलाम

10.110 रतलाम

2.020 रतलाम

0.607 रतलाम

3.269 शाजापुर

4.730 शाजापुर

43.387 शाजापुर

9.279 शाजापुर

1.088 शाजापुर

52.770 शाजापुर

13.160 शाजापुर

20.744 शाजापुर

109.350 उज्जैन

66.820 उज्जैन

71.548 उज्जैन

28.900 उज्जैन

11.090 उज्जैन

1.210 उज्जैन

8.480 उज्जैन

1.080 उज्जैन

22.660 उज्जैन

7.879 बड़वानी

4.046 बड़वानी

1.044 बड़वानी

20.275 बड़वानी

22.830 बुरहानपुर

1.560 बुरहानपुर

5.766 धार

392.000 इन्दौर

42.381 इन्दौर

23.346 इन्दौर

22.406 इन्दौर

3.229 इन्दौर

2.107 इन्दौर

90.976 इन्दौर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(1)

79 ग्रामीण कर्मशाला, झाबुआ

80 औद्योगिक क्षेत्र , अलीराजपुर

81 औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर रोड , खण्डवा 82 औद्योगिक क्षेत्र, पंधाना रोड

83 औद्योगिक क्षेत्र , रूधिभावसिगपुरा 84 औद्योगिक क्षेत्र, बड़वाह

85 औद्योगिक क्षेत्र, भांडली

86 औद्योगिक क्षेत्र , खरगौन

87 औद्योगिक क्षेत्र, भीकनगांव

88 औद्योगिक क्षेत्र, गावला

89 ग्रामीण कर्मशाला, धरमपुरी

90 औद्योगिक क्षेत्र, कोसमी

91 औद्योगिक क्षेत्र, मूंगदाना

92 ग्रामीण कर्मशाला, मुल्ताई

93 विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल 94 औद्योगिक क्षेत्र , गोविन्दपुरा

95 औद्योगिक क्षेत्र, मैदामिल

96 औद्योगिक क्षेत्र, कालीपरेड

97 औद्योगिक क्षेत्र , ओबेदुल्लागंज

98 ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र , तामोट

99 औद्योगिक क्षेत्र , सलामतपुर

100 औद्योगिक क्षेत्र, गैरतगंज

101 औद्योगिक क्षेत्र, बेगमगंज

102 औद्योगिक क्षेत्र, पिपलाखिर

103 औद्योगिक क्षेत्र , मोहिनीपुरा ( व्यावरा ) 104 औद्योगिक क्षेत्र , सारंगपुर

105 औद्योगिक क्षेत्र, पचौर

106 औद्योगिक क्षेत्र, जीरापुर

107 औद्योगिक क्षेत्र , पीलूखेड़ी

108 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , नरसिंहगढ़ 109 औद्योगिक क्षेत्र, कछनारिया

110 औद्योगिक क्षेत्र , मण्डी

111 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, लोहानीपुरा 112 औद्योगिक क्षेत्र, पचामा

113 ग्रामीण कर्मशाला , आष्टा

114 औद्योगिक क्षेत्र, बुदनी

115 औद्योगिक क्षेत्र , इछावर

116 औद्योगिक क्षेत्र, विदिशा

325

(4) (3)

0.036 झाबुआ

0.008 झाबुआ

खण्डवा

22.580 खण्डवा

1.090 खण्डवा

148.740

43.950 खरगौन

खरगौन

4.320

2.240 खरगौन

0.730 खरगौन

धार

10.117

2.630 धार

91.855 बैतूल

4.346 बैतूल

1.214 बैतूल

57.149 भोपाल

728.990 भोपाल

3.250 भोपाल

97.120 भोपाल

1.214 रायसेन

रायसेन

96.347

12.417 रायसेन

3.874 रायसेन

1.761 रायसेन

30.364 रायसेन

4.046 राजगढ़

17.753 राजगढ़

16.600 राजगढ़

2.023 राजगढ़

2.100 राजगढ़

1.214 राजगढ़

20.000 राजगढ़

13.255 सीहोर

1.165 सीहोर

4.237 सीहोर

2.429 सीहोर

20.242 सीहोर

1.000 सीहोर

12.140 विदिशा 326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

117 औद्योगिक क्षेत्र , कुरवाई

118 औद्योगिक क्षेत्र, काम्पना ( बासौदा) 119 औद्योगिक क्षेत्र, हरदा

120 औद्योगिक क्षेत्र, किसनपुरा

121 औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा

122 औद्योगिक क्षेत्र, सोनासनवरी

123 औद्योगिक क्षेत्र, दमादिया ( सिवनी ) 124 औद्योगिक क्षेत्र, डोलरिया

125 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, छतरपुर 126 बैलगाड़ी परियोजना, छतरपुर

127 औद्योगिक क्षेत्र , चन्द्रपुरा

128 औद्योगिक क्षेत्र, मारूताल दमोह 129 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , दमोह 130 औद्योगिक क्षेत्र, गांधी आश्रम , दमोह 131 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , पन्ना 132 औद्योगिक संस्थान , सुभाषनगर

133 औद्योगिक क्षेत्र , बीना

134 औद्योगिक क्षेत्र, रेहली

135 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, टीकमगढ़ 136 ग्रामीण कर्मशाला, जतारा

137 नया औद्योगिक क्षेत्र, टीकमगढ़ 138 औद्योगिक क्षेत्र, निवाडीभाटा

139 औद्योगिक क्षेत्र, किताखेड़ा

140 नया औद्योगिक क्षेत्र, खरगापुर

141 नया औद्योगिक संस्थान , मधुबन 142 औद्योगिक क्षेत्र, गर्रा

143 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, बालाघाट 144 औद्योगिक क्षेत्र , किरनापुर

145 औद्योगिक क्षेत्र, सरान्दी

146 औद्योगिक क्षेत्र, इमलीखेड़ा

147 औद्योगिक क्षेत्र, सुकुल धाना

148 औद्योगिक क्षेत्र , पांढूर्ना

149 औद्योगिक क्षेत्र, खजरी

150 औद्योगिक क्षेत्र, कमलगांव

151 ग्रामीण कर्मशाला, पांढूर्ना

152 ग्रामीण कर्मशाला, सौंसर

153 बैलगाड़ी परियोजना, उमरिया

154 औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई

[भाग 1

(4) (3)

1.750 विदिशा

52.300 विदिशा

20.007 हरदा

9.101 होशंगाबाद

44.156 होशंगाबाद

5.123 होशंगाबाद

3.136 होशंगाबाद

4.056 होशंगाबाद

3.460 छतरपुर

16.000 छतरपुर

50.000 छतरपुर

93.077 दमोह

2.464 दमोह

9.775 दमोह

1.210 पन्ना

सागर

6.454

6.272 सागर

1.392 सागर

4.468 टीकमगढ़

4.257 टीकमगढ़

0.546 टीकमगढ़

7.000 टीकमगढ़

1.191 टीकमगढ़

15.000 टीकमगढ़

23.726 टीकमगढ़

6.495 बालाघाट

2.407 बालाघाट

123.517 बालाघाट

8.010 बालाघाट

21.900 छिन्दवाड़ा

3.320 छिन्दवाड़ा

0.796 छिन्दवाड़ा

2.568 छिन्दवाड़ा

11.000 छिन्दवाड़ा

2.000 छिन्दवाड़ा

0.488 छिन्दवाड़ा

3.000 छिन्दवाड़ा

191.770 जबलपुर भाग 1 ]

(2)

(1)

155 औद्योगिक संस्थान, आधारताल

156 औद्योगिक क्षेत्र, गौसलपुर

157 ग्रामीण कर्मशाला, बघराजी

158 औद्योगिक क्षेत्र, बरगवां कटनी

159 औद्योगिक क्षेत्र, देवधर मण्डला 160 औद्योगिक क्षेत्र , बिछिया

161 औद्योगिक क्षेत्र , नैनपुर

162 औद्योगिक क्षेत्र , उदयपुर

163 औद्योगिक क्षेत्र , गोछी

164 औद्योगिक क्षेत्र, पीपरापानी

165 औद्योगिक क्षेत्र , दोभी

166 औद्योगिक संस्थान, दोभी

167 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , नरसिंहपुर 168 औद्योगिक क्षेत्र, कोदिया

169 औद्योगिक क्षेत्र, बागसपुर

170 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, सिवनी 171 अर्धशहरीय औद्योगिक संस्थान , बिछिया 172 औद्योगिक क्षेत्र, सतना

173 औद्योगिक क्षेत्र, महेतना

174 औद्योगिक क्षेत्र , इटमाकोठार

175 औद्योगिक क्षेत्र , मन्नीदातोर

176 औद्योगिक क्षेत्र, बामौरी

177 औद्योगिक क्षेत्र, बामौरी मनकेहरी 178 औद्योगिक क्षेत्र, घुर डांग

179 औद्योगिक क्षेत्र , उचेहरा

180 औद्योगिक क्षेत्र, मैहर

181 औद्योगिक संस्थान , मैहर

182 औद्योगिक संस्थान , नरसरहा शहडोल 183 ग्रामीण कर्मशाला , बुढ़ार शहडोल 184 औद्योगिक क्षेत्र, मदारिया

185 ग्रामीण कर्मशाला, करोदिया

186 औद्योगिक क्षेत्र, गंधारी

327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(4) (3)

44.440 जबलपुर

9.320 जबलपुर

0.360 जबलपुर

कटनी

65.000

3.664 मण्डला

1.081 मण्डला

1.214 मण्डला

8.000 मण्डला

2.428 मण्डला

1.214 मण्डला

2.832 मण्डला

1.655 मण्डला

3.246 नरसिंहपुर

3.883 नरसिंहपुर

21.982 नरसिंहपुर

28.809 सिवनी

रीवा

8.093

34.625 सतना

33.993 सतना

सतना

68.012 सतना

120.230 सतना

11.774 सतना

98.997

12.392 सतना

2.226 सतना

34.268 सतना

16.568 सतना

8.400 शहडोल

1.214 शहडोल

1.999 सीधी

1.570 सीधी

29.236 दतिया

योग 6163.929 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

[ भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) -43-2009-29-इक्कीस- ब ( एक ) 12.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835 - इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 20 मई 2011 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 51 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए एवं अनुक्रमांक 17, 32 , 42, 50, 62 एवं 68 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

न्यायाधिकारी का नाम अनुक्रमांक

(1)

(2)

"17. श्री अरविन्द कुमार छापरिया 32. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर

42. श्री जय शंकर श्रीवास्तव

50. श्री राकेश कुमार गोयल

62. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) 68. श्री शरद भामकर

सारणी

सिविल जिले का नाम

पदस्थापना का स्थल

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(3)

(6) (4)

(5)

बिजावर

बिजावर बिजावर

छतरपुर

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

कटनी कटनी

कटनी

नीमच

1. नीमच

1. नीमच कटनी नीमच

2. मनासा

2. मनासा

सतना शहडोल

सतना शहडोल

सतना शहडोल.".

सतना शहडोल

टिप्पणी .- जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं , वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में आने वाले प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .

F. No. 17 (E ) -43-2009-29 -XXI - B ( 1 ) -12 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Adhiniyam , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) -43-2009-3835 -XXI - B ( I ) , dated 20th May 2011 , namely :---

AMENDMENT

In the said Notification in the table , for serial number 51 and entries relating thereto shall be omitted and for serial numbers 17, 32, 42 , 50 , 62 and 68 and enteries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely :-

S.No. Name of Nyayadhikari

(2)

(1)

" 17. Shri Arvind Kumar Chhapariya Name of CivilDistrict

Place of Posting

Name of Headquarter of Gram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(5)

(6) (3)

(4)

Bijawar Chhatarpur Bijawar

Bijawar 329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

Gwalior 32. Shri Devendra Pal Singh Gour

42. Shri Jai Shankar Shrivastava

Katni

Neemuch 50. Shri Rakesh Kumar Goyal

62. Shri Surendra Kumar Shrivastava ( Jr. ) Satna

Shahdol 68. Shri Sharad Bhamkar

(5)

(6) (4)

Gwalior Gwalior

Gwalior

Katni

Katni Katni

1. Neemuch Neemuch

1. Neemuch

2. Manasa

2. Manasa

Satna

Satna

Satna

Shahdol . " .

Shahdol

Shahdol

Note. Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya on Monday & Friday falling in continuity of 15 days in each month .

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब ( एक ) -4485-4612-2011.- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 13 , 15 और 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्: -

सारणी क्रमांक (1)

सिविल जिले का नाम (2)

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

"13.

भिण्ड

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लहार

15.

भोपाल

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल.

41.

हरदा

श्री एस. के . अग्रवाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार श्री अमिताभ मिश्रा,

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हरदा

श्री कपिल कुमार मेहता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा. ".

F. No. 17 (E ) -83-03 - XXI - B ( one) -4485-4612-2011 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments of this Department's Notification F. No. 17 (E) - 83-03 -XXI - B (1 ) , dated 16th September 2010 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table , for serial number 13 , 15 and 41 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-

Name of the Civil District (2)

Name of the Judge of the Special Court (4)

Name of Special Court

(3)

S.No. (1)

Bhind

"13 .

Additional Sessions Judge , Lahar

Shri S. K. Agrawal , Additional Sessions Judge , Lahar 330

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(3)

(2)

(4)

(1)

15.

Bhopal

Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 , Bhopal .

Shri Amitabh Mishra , Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 , Bhopal .

41.

Harda

Shri Kapil Kumar Mehta , IstAdditional Sessions Judge , Harda ." .

Ist Additional Sessions

Judge, Harda

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -4449-011 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 75 और 76 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ( विद्युत् क्षेत्र के अनुसार )

(4)

(1)

(3)

(2)

रतलाम

"75 .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम

सिविल जिला रतलाम का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) 76.

रतलाम

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा

जावरा का विद्युत् क्षेत्र. ".

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17 (E) -83-03-4449 - XXI - B ( 1 ) -011 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03 - XXI- B( 1) , dated 16th September 2010 , namely: --

AMENDMENTS

In the said Notification in the table , for serial number 75 and 76 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely : -

S.No.

Name of Special Court

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area ) (4)

(1)

Name of the CivilDistrict (2)

(3)

"75 .

Ratlam IInd Additional Sessions Judge , Ratlam All electricity Area of Civil District Ratlam ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 76) .

Ratlam

76.

Electricty Area of Jaora . " .

IstAdditional Sessions Judge , Jaora

Note. The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

331 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. 1872 - भू- अभि.-140-11.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व , संहिता 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , पी. नरहरि, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित गांव की आबादी भूमि के लिये उसके कालम 3 में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेः-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम " सूर्य विहार " राजस्व निरीक्षक मण्डल - माड़ा , जिला सिंगरौली, तहसील सिंगरौली , राज्य मध्यप्रदेश क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

पटवारी हल्का

सर्वे नं.

प्रस्तावित राजस्व ग्राम " सूर्य बिहार "

रकबा (हे. में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

1 .

86

खाता- 192

81.55

मझौली

31.96

गैरखाता-60

252

113.51

योग .

2.

87

चाचर

31.18

अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन

खाता- 107 गैरखाता-47

28.45

154

59.63

योग

406

173.14

महायोग

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम पटवारी हल्का

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

(हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

राजस्व ग्राम " सूर्य बिहार " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) 1 .

86

मझौली

खाता- 1359

353.17

76.22

गैरखाता- 146

1505

429.39

योग .

अधीक्षक भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन 2.

87

चाचर

630.10

212.99

खाता- 1762

गैरखाता-383

843.09

2145

योग .

1272.48

3650

महायोग .

No. 1872 - LR - 2011 . In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh land 332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

revenue code 1959 , ( No. 20 of 1959) I am P. Narahari , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column ( 3) thereof .

SCHEDULE NO . 1

Propossed name of revenue Village- Surya Bihar RI circle - Mada , Tahsil-Singrauli ,

Distt . Singrauli (M.P. )

S. No.

Name of the Village with P.C. No. (fully details )

P.C. No.

Village

(2)

(3)

Total survey Number (4) (1)

1

86

1. Private land 192

Majhauli

60

2. Govt . land

252

Total 2

Chanchar

87

1. Private land 107

2. Govt . land 47

Total

154

406

Grand Total

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land

Total area (InHect.) (5)

Proposed name of revenue village "Surya Bihar" (6)

81.55

31.96

113.51

SLR land record / managment 31.18

28.45

59.63

173.14

SCHEDULE NO . 2

Balanced area & survey number at own revenue village

S. No.

Name of the Village with P.C. No. ( fully details)

P.C. No.

Own Village (2)

(1)

(3)

Blancee area survey number (4) 1

1. Private land 1359

Majhauli 86

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) own of abadi land and balance area

Ofter Proposed Balanced total area & name of revenue village . (6)

Blancee area (InHect .) (5)

353.17

76.22

2. Govt . land 146

Total

1505

2

Chanchar 87

1. Private land 1762

383

2. Govt . land

2145

Total .. 429.39

630.10

SLR land record/ managment 212.99

843.09

3650 1272.48

Grand Total

पी. नरहरि, कलेक्टर.

भाग 1 ]

333

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

गैर खाते की भूमि

सूर्य बिहार को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम मझौली से सूर्य बिहार हेतु अलग किये गये खातों की जानकारी-

खसरा नं.

क्र.

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

(3) 1

0.07 333

2

487

0.12 3

495

0.89 4

496

0.50 5

497

0.37 6

499

0.75 7

540

0.12 8

549

0.57 9

554

0.16 566

10

0.18 11

567

0.20 12

570

0.08 13

572

0.32 14

573

0.23 574

0.29 15

16

575

0.22 17

577

0.12 18

578

0.32 19

579

0.22 20

590

0.42 21

591

0.32 22

593

0.27 23

597

0.69 24

598

0.81 25

601

0.49 26

602

0.48 27

0.07 606

28

608

0.46

1.12 29

611

30

614

0.56 31

619

0.71 32

620

1.56 33

621

0.55 34

632

0.63 35

636

0.45 36

637

0.40 37

640

0.65

2.17 38

641

39

642

0.24 40

643

0.86 (2)

(3) (1)

652

0.25 41

655

42

0.69 43

658

0.39

4.27 659

44

45

0.21 660

1.00 46

661

0.25 662

47

663

0.43 48

49

0.54 665

671

0.34 50

51

677

0.47 52

0.21 693

53

0.27 1344

0.36 1355

54

55

1360

0.14

0.27 56

664/1376

0.50 57

330 जुज

58

500

0.30

0.63 604

59

60

0.80 694 जुज

31.96 सूर्य बिहार को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम मझौली से सूर्य बिहार हेतु अलग किये गये खातों की जानकारी -

खाते की भूमि

खसरा नं.

क्र.

रकबा ( हेक्टर में )

(3) (2)

(1)

0.17 1

490/1 क

2

0.09 486/1

0.31 3

553

4

559/1

0.05 5

0.06 560

6

561/1

0.06

0.30 7

563

8

0.05 568/1 क

0.34 545/1 क

9

10

0.49 586/1

0.22 11

607/1

0.11 12

607/2 334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(3) (1)

605/1 क

13

1.11 14

605/1 ख

0.38 15

605/2

0.40 16

605/3

0.30 17

0.18

613/2

18

612/2

0.26 19

0.18

615/2

20

498

0.37 21

648/1

1.32 22

651/1

0.32 23

666/2

0.02

0.02 24

666/3

25

667/2

0.02 26

667/3

0.02 27

667/4

0.02 28

667/5

0.02 29

667/6

0.02 30

667/7

0.02 31

667/8

0.02 32

667/9

0.02 33

667/10

0.02 34

668/2

0.02 35

668/3

0.02 36

668/4

0.02 37

668/5

0.02 38

1367/1

0.06 39

1354

0.50 40

1357/1

0.30 41

1358/1

0.72 42

328

0.28

329

43

0.26

486/2

44

0.88 45

488

0.25 46

489

0.26 47

490/2

0.68 48

491

0.31 49

492

0.13 50

493

0.10 51

0.10

494/1

52

0.10 494/2

53

526

0.18 54

538

0.17 55

539/1

0.19 56

539/2

0.09 (2)

(3) (1)

57

541

0.70 58

542/1

0.19 542/2

0.20 59

60

0.20 543/3

0.20 61

542/4

62

543/1

0.08 543/2

0.20 63

0.28 544/1

64

65

544/2

0.10 66

545/2

0.22 67

540

1.31

0.39 68

547

69

550

0.50 551

0.31 70

0.30 71

552

72

555

0.20

0.22 73

556

557

0.19 74

75

559/2

0.01 76

560/2

0.01

0.01 77

561/2

78

562

0.14

0.20 79

564

80

565

0.19 568/2

0.16 81

82

569/1

0.12 569/2

0.13 83

0.30 84

571

85

576

0.50 580

0.23 86

87

581

0.24 582

0.42 88

583

89

0.52 90

584

0.44

0.33 585/1

91

92

0.35 585/2

93

585/3

0.32 94

585/4

0.34 586/2

1.48 95

96

587

0.92 97

588

0.37 589

0.44 98

592

0.27 99

100

595

0.42 भाग 1 ]

335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 101

596

0.24 102

0.41

599

103

600

0.40 104

0.67

609

105

610

0.58 106

613/1

0.45 107

616

0.70 108

617

0.66 109

618

0.43 110

622

0.34 111

323

0.53 112

624

0.25 113

627

0.97 114

629

0.43 115

630

0.80 116

631

0.55 117

633

1.24 118

634

0.36 119

635/1

0.65 120

635/2

0.20 121

635/3

0.20 122

638/1

0.07 123

638/2

0.05 124

638/3

0.15 125

644

4.64 126

645

1.04 127

640

2.08 128

647

1.52 129

648/2

0.08 130

650/1

0.19 131

650/2

0.13 132

651/2

0.02 133

653

0.57 134

656

0.48 135

657/1

0.95 136

675/2

0.41 137

675/3

0.97 138

675/4

0.96 139

676/1

0.27 140

676/2

0.27 676/3

141

0.27 142

678

0.14 143

679/2

0.21 144

683

0.14 (1)

(3) (2)

145

684/1

0.12 684

0.05 146

0.12 147

685/1

0.07 148

685/2

149

0.66 692

150

1339

0.39 1340

151

0.29 1343

152

0.51

0.77 153

1352

0.68 154

1353

0.36 155

1356

156

1359

0.40 157

1367/2

0.44 158

1368

0.19 1369

159

0.35 160

594

0.44 161

0.10 612/1

0.08 162

615/1

163

626

0.50 164

0.83 639

165

649

1.64 166

654

0.45 167

1.70 657

0.70 664

168

169

669

1.94

0.23 170

670/1

1.62 171

672

172

1.12 673

674

173

1.21 174

1341/1

0.04 175

0.08 1341/2

176

1342/2

0.19 177

1342/3

0.09 178

1351/1

0.94 179

1351/2

0.27 180

1354/2

0.50 181

1357/2

0.30 182

0.72 1358/2

183

0.17 490/ 1 ख

184

545/ 1 ख

0.11 185

548

1.38

0.18 186

558

187

568/ 1 ख

0.05 188

1372

0.77 336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 189

666/1

0.27 667/1

190

0.43

0.17 191

668/1

192

330

2.68

योग .. 81.55 सूर्य बिहार को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम चांचर से सूर्य बिहार हेतु अलग किये गये खातों की जानकारी -

खाते की भूमि

सर्वे नं.

क्र.

रकबा ( हेक्टर में) (2)

(3) (1)

1

1117/2

0.07 2

1122/2

0.21 3

1120

0.21 4

1126

0.21 5

1129

0.06 6

1130

0.01 7

1132

0.03 8

1117/3

0.07 9

0.07 1136

10

1137

0.13 11

0.05 1140

12

1143

0.09 13

0.02 1144

1145

14

0.10 15

1146/1

0.03 16

1148

0.16 17

1146/3

0.17 18

1272

0.09 19

1281

0.27 20

1286/2

0.04 21

0.37 1290

22

1291

0.24 23

1285

0.67 1408

24

0.56 25

1409

0.20 26

1412

0.61 27

0.30 1413

28

0.31 1419/2

1423/2

0.13 29

30

1429

0.94 31

1432

2.43

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 32

0.31 1468

0.30 33

1469

1472

0.14 34

0.32 35

1481/1

36

0.32 1481/2

0.33 37

1481/3

0.33 38

1481/4

0.15 39

1485/1

0.15 40

1485/2

41

0.14 1485/3

0.14 42

1485/4

0.19 43

1497/1

0.07 44

1494

0.40 1495

45

46

0.08 1498/1

47

1498/2

0.34 48

0.19 1499

49

0.28 1500

1504

50

0.20

0.18 51

1505/2

2045

0.35 52

0.18 53

1149

0.73 1280/1

54

1282

0.61 55

56

0.44 1470

0.57 57

1471

0.27 1482

58

0.81 59

1484

0.31 60

1508/2

1511

0.28 61

0.42 62

1116

0.07 63

1117/1

0.30 1118

64

0.44 65

1119

0.45 1121

66

0.20 1122/1

67

68

1123

0.12 69

0.31 1124

1125

0.09 70

71

1127

0.21

0.29 72

1128/1

0.05 1128/2

73

0.16 74

1128/3

0.10 1131

75

0.05 76

1133

77

0.08 1134 भाग 1 ]

337

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 78

1135

0.27 79

1138

0.10 80

0.07

1139

81

1141

0.70 82

1142

0.14 83

1146/2

0.19 84

1147

0.31 85

1280/2

0,11 86

1273

0.22 87

1286/1

0.05 88

1286/3

0.04 89

1287

0.41 90

1292

0.20 91

1415

0.46 92

1416

0.40 93

1417/1

0.36 94

1417/2

0.36 95

1417/3

0.35 96

1419/1

0.31 97

1420/1

0.39 98

1420/2

0.39 99

1420/3

0.39 100

1422/1

0.33 101

1422/2

0.33 102

1422/3

0.34 103

1423/1

0.13 104

1426

0.21 105

1477

1.62 106

0.20 1497/2

107

1508/2

0.50

31.18

योग .

सूर्य बिहार को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु ग्राम चाचर से अलग गैर खाते की भूमि की जानकारी-

गैर खाते की भूमि

क्र.

सर्वे नं.

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 1274

1

0.20 2

1284

0.23 3

0.44 1288

4

1289

0.15 5

1404

0.42 6

0.29 1406

(3) (2)

(1)

0.09 1407

0.55 1410

8

0.35 1411

9

0.26 1414

10

11

0.13 1418

0.83 12

1421

0.76 13

1424

14

1425

0.42

0.73 15

1427

0.73 16

1428

1430

1.28 17

18

1431

0.40

0.72 19

1433

20

0.95 1434

0.95 1435

21

1436

0.59 22

23

0.64 1437

2.47 24

1438

0.12 25

1448

26

1440

1.47

0.09 27

1442

0.55 28

1443

0.28 29

1444

1467

0.25 30

1473

31

0.30

1.06 32

1474

1475

0.30 33

34

1476

0.64

0.96 35

1478

1479

0.43 36

37

1480

1.36 38

0.36 1483

0.21 39

1486

40

1487

1.81 1488

41

1.73

0.40 42

1493

1496

0.07 43

44

1507

0.46 45

1509

0.61 46

1510

0.16 47

1513

0.25

28.45

योग ..

338

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास , दिनांक 13 जनवरी 2012

क्र. 42 - सा- 2-2012.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 322-1999-1-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर, जिला देवास वर्ष 2012 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 3 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

अ. क्र.

वार

दिनांक

त्यौहार/स्थानीय अवकाश का नाम

(3)

(4) (1)

(2)

1

30जनवरी 2012 नर्मदा जयंती

सोमवार 2

12 मार्च 2012 सोमवार रंगपंचमी

3

26 सितम्बर 2012 डोलग्यारस

बुधवार 3

सोमवार महाष्टमी

22अक्टूबर 2012 4 दशहरे का दूसरा दिन

गुरूवार

25 अक्टूबर 2012 5

14 नवम्बर 2012 बुधवार दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे .

अवकाश का क्षेत्र

(5)

केवल तहसील खातेगांव के लिये

सम्पूर्ण देवास जिला

केवल तहसील हाटपीपल्या/कन्नौद/सतवास क्षेत्र के लिए केवल तहसील बागली क्षेत्र के लिये

केवल देवास व सोनकच्छ अनुभाग क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण देवास जिला

मुकेशचन्द गुप्ता , कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. एस.सी. - 2-06-2011 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम. 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना वर्ष 2012 में, मुरैना जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

दिनांक

क्रमांक (1)

(2)

दिन (3) 1

9-3-2012

शुक्रवार 2

14-11-2012

बुधवार 3-8-2012

3

शुक्रवार 2. यह आदेश बैंक एवं कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा.

त्यौहार का नाम (4)

होली भाई दूज

गोवर्धन पूजा

भुजरिया मेला, ( रक्षाबन्धन का दूसरा दिन )

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. क्यू- ए.एस.सी- 2012-1268 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30-3-1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2012 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शायी गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

त्यौहार का नाम (2)

विवरण (5)

अवकाश दिन (4)

स्थानीय दिनांक

(3)

क्र. (1)

1

रंगपंचमी

12-3-2012

25-10-2012 2 दशहरे का दूसरा दिन

14-11-2012 3

दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंक /कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

सोमवार

सम्पूर्ण जिला

गुरूवार

सम्पूर्ण जिला

सम्पूर्ण जिला

बुधवार

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

भाग 1 ]

339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. 10- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

(3)

बालाघाट बैहर पाण्डुतला प. ह. नं . 54

शासकीय भूमि 18.956 हे . एवं निजी भूमि 62.250 योग .. 81.206 (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) हालोन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया , जिला मण्डला.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 11 - अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में )

(3)

(1)

(2)

(4) बालाघाट

28.952 बैहर सेरपार, नेवरगांव जत्ता (रै. ) प. ह. नं. 19 एवं 21

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर , तहसील बैहर , जिला बालाघाट.

(6) पद्दी नाला जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण कार्य प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग , बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. प्र.भू. - अर्जन- 397-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल कुल रकबा

ख.नं. (हे. में)

(1) (2)

(3)

(6)

(7) (4) (5)

15

देवरी

डमरावीर

सागर

3.04 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म.प्र . ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक सतधारा जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. प्र.भू. - अर्जन- 420-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल कुल रकबा

ख.नं. (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)

(7) (4)

5

0.62

देवरी

सागर

टूड्री

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ).

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी

भूमि.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक सतधारा जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु. ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 125 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील ग्राम/नगर

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) खरगोन

मेथावा

13.447 बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

औंकारेश्वर उद्वहन नहर कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -20 , मंडलेश्वर.

परियोजना ( चतुर्थ चरण ) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन. यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 20 जनवरी 2012

प्र. क्र. 1 - भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)

93.680 टीकमगढ़ पृथ्वीपुर

(3) कुंवरपुरा

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.

कवाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . कवाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु ग्राम कुंवरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

342

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

प्र . क्र. 2 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

3.990 टीकमगढ़

बारहों खुर्द

पृथ्वीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.

तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु ग्राम बारहोंखुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

गोरा भाटा 23.070 टीकमगढ़ पृथ्वीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.

तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु ग्राम गोरा भाटा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

प्र. क्र. 4- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3)

(2)

(4)

21.160 टीकमगढ़ पृथ्वीपुर पहाड़ीवक्सी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.

तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .- तिकोनाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु ग्राम पहाड़ीवक्सी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. 732- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं : - जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार

(2) धार

(3) मण्डलावदा

(4) 2.034 0.028 1.462 1.737

खेड़ा पीथमपुर अकोल्या

योग

5.261

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर.

(6) महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

344

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

मनावर, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. 83 - भू-अर्जन- 2012- शुद्धि- पत्र. औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर निर्माण के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 21 - अ-82-2010-11 , ग्राम करोंदिया बुजुर्ग , तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2001, मनावर दिनांक 20 सितम्बर 2011 जारी होकर धारा 4 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक के पृष्ठ क्रमांक 3429 , दिनांक 23 सितम्बर 2011 एवं दो समाचार पत्रों प्रभातकिरण में दिनांक 30 सितम्बर 2011 एवं पत्रिका में दिनांक 29 सितम्बर 2011 को क्षेत्रफल 7.815 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है .

ग्राम करोंदिया बुजुर्ग में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक के पृष्ठ क्रमांक 4242 , दिनांक 2 दिसम्बर 2011 एवं दो समाचार पत्रों नई दुनिया में दिनांक 28 नवम्बर 2011 एवं अग्निबाण में दिनांक 29 नवम्बर 2011 को हो चुका है.

चूंकि, प्रकरण क्र. 21 -अ- 82-2010-11 , ग्राम करोंदिया बुजुर्ग , तहसील मनावर में ग्राम का नाम करोंदिया मोटा होना था, जो त्रुटिवश करोंदिया बुजुर्ग प्रकाशन हो चुका है . अतः , अब मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना एवं धारा 6 की उद्घोषणा में ग्राम करोंदिया मोटा, तहसील मनावर पढ़ा जाने हेतु सूचनार्थ .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. 60 - अ - 82-2010-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

(5)

(6) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

ग्वालियर चीनोर भोंरी

9.190

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 61 - अ- 82-2010-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके भाग 1 ]

345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) चीनोर

ग्वालियर

चीनोर

1.684

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 62 - अ- 82-2010-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) ग्वालियर चीनोर

0.532

चकशंकरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा, ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 63- अ- 82-2010-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) चीनोर

ग्वालियर

1.000

बडेरा झील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 64 - अ- 82-2010-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

ग्वालियर चीनोर

0.552

झांकरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 65- अ- 82-2010-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

चैत

14.562 ग्वालियर ग्वालियर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा, ग्वालियर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 66- अ - 82-2010-11- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

बेरनी

ग्वालियर चीनोर

4.986

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग -1 , डबरा , ग्वालियर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव भाग 1 ]

347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 312-6- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) नगर/ग्राम- कोलुआ कला

(घ ) कुल रकबा 1.627 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

124/2, 125/2

1.627 . कुल योग .. 1.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 19- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) नगर- खेजड़ाघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.752 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.178

16/1

0.054

16/2

0.267

15/2ख

0.012

15/2 क

0.149

14

0.202

26/2

0.078

25

0.232

23

0.077

76/1/2

0.154

66/1/1

83/1/1

0.143

0.173

83/1/2

0.178

83/2ख

0.208

83/2क

0.012

83/3क

83/3 ख

0.219

0.054

83/3 ग

0.362

76/2

कुल योग .. 2.752

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/ भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया 348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(ग) ग्राम- अर्जुनखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.930 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.060

65

0.180

66 , 67 , 68 , 69/1

70/2

0.138

70/1

0.012

72

0.240

85/1

0.252

85/2/1

0.120

87/1

0.024

0.036

85/3

0.180

85/10, 94/2क

0.004

85/10 , 94/2ख

92/2

0.024

90/1

0.072

118/4

0.048

0.150

118/3

118/2

0.120

0.018

118/1

0.012

119/2/3/

119/4/1

119/1/4

0.240

0.228

119/ 5/1 क

0.024

119/2/3 , 119/4/2

0.042

119/5/2/ख/ 1

0.048

119/5/2/ख/2

119/5/2/क

0.030

119/ 1 /2क

0.132

119/ 1 /2ख

0.078

119/1/6

0.084

6

0.078

4/1

0.060

0.132

45 , 46 , 142/46

44

0.064

2.930

कुल योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी /भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 4 जनवरी 2012

प्र. क्र. 4 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील-लटेरी

(ग ) ग्राम- छिरारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.164 हेक्टेयर .

रकबा

ख. नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.500

501/2/2

3.500

508/1/3/2

0.620

508/2/7

0.600

508/2/6

508/2/5

0.600

508/2/4

0.600

508/2/3

0.550

0.380

508/2/2

508/2/1

0.200

509/2/2

0.307

0.307

509/2/1

8.164

कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिंरोज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसंचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 13 जनवरी 2012

क्र. 120- भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. 1-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- पाटी

( ग) ग्राम-पाटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.226 हेक्टर.

सर्वे नंबर

(1)

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में ) (2)

99

0.466

102/1

0.300

102/2

0.100

179

0.430

170

0.550

174

0.150

178

0.260

175

0.600

177

0.320

180

0.950

512

0.200

522

0.300

520

0.100

184/1

0.088

192

0.100

228

0.080

231

0.096

281

0.016

282

0.024

284

0.016

287

0.032

288

0.016

293

0.032

योग . 5.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अम्बाफल्या तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. 1 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- खैरलांजी

(ग) ग्राम- अमई, प.ह.नं. 44/3

(घ ) क्षेत्रफल -0.080 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में ) (2)

0.040

0.040

(1) 572/2 533/8

कुल योग .. 0.080

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत अमई मायनर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्र . 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

350

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 02 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- बम्हनी, प.ह.नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

310/4

0.044

कुल योग .. 0.044

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत बोनकट्टा मायनर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 03 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- खैरलांजी

(ग) ग्राम- झिरिया, प.ह.नं. 44/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.268 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

177/3

0.072

0.028

336/3 , 337/2

0.020

339/1

332/4

0.010

(2)

(1)

0.138

336/41 337/3

0.268

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत झिरिया मायनर क्रमांक 2 एवं सालेटेका मायनर के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील - खैरलांजी

(ग ) ग्राम- झरियाँ, प.ह.नं. 44/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.491 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1) 336/5 , 336/4

338/2

351/1

0.102

0.121

351/4

0.112

331/50

0.058

331/48

0.014

339/9

(2) 0.053 0.019 0.012

344/3

0.491

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत झरिया माईनर क्र. 2 के निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

351

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 5 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में . वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बालाघाट

(ग) ग्राम- भण्डारखोह, प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.953 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- भण्डारखोह

0.178

65/1 , 2, 3क

46

0.210

81/ 1 ख

0.356

90/1

0.101

90/4

0.227

90/5

0.198

0.069

90/9

0.340

90/6

90/10

0.210

90/12

0.182

0.166

118/5 , 118/ 1 ख

5/2

0.093

0.048

11/1 , क, 2ख

124/4

0.104

90/13

0.117

90/14

0.040

0.214

89/2

90/2

2.287

90/3

0.421

0.154

90/7

90/8

0.045

90/11

0.016

91/1

0.296

91/2

0.010

0.182

118/5, 118/ 1 ख

5/1

0.061

0.093

92/2

0.283

47/2

0.143

48/1क

2.023

48/1ख

0.077

0.734

44/45/3 , 45/1 , 2 , 4

(1)

(2)

0.142

89/1

0.781

88/1 , 2, 4 , 119 /3 ग

0.652

88/2ख , 119/2

119/1

0.332

48/2

0.138

0.016

42/2

0.117

41/1, 2क

10/1

0.036

0.166

88/2 , 3 , 4 , 119/3

0.251

4/2ख

47/1

0.619

0.056

26/2

0.052

28/1 , 30/1

0.040

34/1ख

0.061

35/2 , 36/2 , 37/2

0.137

35/2 , 36/1 , 37/1 , 38

0.060

31/2 घ

0.040

98

0.113

41/2, 41 /2ख

41/2फ 411/3 क

7

0.202

0.172

126/1

13.859

कुल योग

शासकीय भूमि ग्राम- भण्डारखोह

1.214

120/3

55/ 1 ग

0.142

0.287

39/3

120/1

0.074

0.028

107

0.012

120/2

59/1

0.081

0.065

39/2

0.012

113

49

0.607

94/1

0.959

0.156

87

112

0.032

55/ 1 घ

0.445

0.708

104

0.260

121/1क

0.012

110

18.953

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , बालाघाट द्वारा भण्डारखोह जलाशय एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 6- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग) ग्राम -लालपुर, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1) 441/1

0.050 कुल योग 0.050

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत लालपुर मायनर क्रमांक 2 के निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव गांधी परियोजना संभाग क्र. 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7- अ - 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर

( ग ) ग्राम- हर्रानाला, बम्हनी , प.ह.नं. 29 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.334 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-बम्हनी

0.395 0.223

85/10 131/1 , 4, 2 147, 138/3

(1) 131 , 142, 147, 148/4 (2) 131/1 , 142, 147 , 148/3 0.223 0.101

योग .. 0.719

ग्राम हर्रानाला

7/2ख च खीड

0.307

7/2 ग घ पकका झकी एवं 25/1 , 26/1 , 33 , 34, 36 , 37 एवं 36/2, 30/3 , 39/1

7/2 गघपकाझ की 7/1, 26/1 0.041

7/2 ग घ पकफ एवं 6/2, 7/2 की, 33, 32 , 34, 36 , 37 , 25/1 , 36/1 एवं 38/2, 38/3 , 39/1 0.041

0.112

7/2 गघपव , फ की फक एवं 25/1 , 26/1 , 33 , 32 , 34 , 36 , 37 , एवं 36/1 क 2 , 38/1 , 2 , 3

44/1 0.195 44/3, 4 0.041 52 0.085 योग .. 1.129

शासकीय भूमि ग्राम- हर्रानाला

53/2, 93/1 0.028 ग्राम-बम्हनी

5.334

84/1 झ 0.474 88/1 , 2 0.251 122 , 123 , 130, 132/1 , 14 1.38 131 , 142 , 147, 0.028 148/6 89/1 क 1.107 89/1ख 0.903 48/1 क 0.232 87 0.325 योग कुल योग . 3.486 353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट द्वारा हर्रानाला लघु सिंचाई योजना का शीर्ष कार्य हेतु दांय बांयी मुख्य नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8 - अ- 82 - वर्ष 2011-1012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- किरनापुर

(ग ) ग्राम-कोतरी, प.ह.नं. 35

(घ) क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

150 167

0.142 0.028 योग .. 0.170

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , बैनगंगा संभाग बालाघाट जिला बालाघाट द्वारा ढूटी बांयी तट मुख्य नहर प्रणाली के तहत कोतरी मायनर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9 - अ - 82 - वर्ष 2011-1012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचीं के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

( क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- किरनापुर

(ग ) ग्राम- कोतरी , प.ह.नं. 36

(घ) क्षेत्रफल-0.125 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

1/8

0.125 योग .. 0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , बैनगंगा संभाग बालाघाट जिला बालाघाट द्वारा ढूटी बांयी तट मुख्य नहर प्रणाली के तहत कोतरी मायनर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 396 - प्र.भू. - अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली 354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(ग ) ग्राम-बिलहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.57 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

में से

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 164/338

0.05 190

0.08 191/2

0.30 198/2

0.50 199/1

0.15

0.65 199/2

0.80 199/3

200/1

1.41 200/2

1.41 201

0.86 202/1

0.41 202/2

0.14 205

0.97 209

3.49 210/2

0.60 211

0.19 213/1

0.85 213/2

0.85 213/3

0.80 213/4

0.40 213/5

0.55 214/1

0.36 214/2

0.46 214/3

0.46 214/4

0.46 215

0.46 216/1

0.32

0.80 216/2

216/3

0.80 217/1

0.42 217/2

0.40 217/3

0.02 218

0.13 219/1

1.10 219/2

0.05 219/3

1.10 222

2.08 223

1.59 224/1

1.20

(2)

(1)

0.65

224/2

224/3

0.60

0.07

224/4

0.56

225

226

0.22

227

0.08

0.08

228

229

0.19

0.09

231/1

231/2

0.09

0.89

234

0.70

235/1

235/2

1.31

235/3

0.20

242

1.17

योग .. 34.57

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलहरी जलाशय योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- 11-492 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- राहतगढ़

(ग ) ग्राम- जलंधर, प.ह.नं. 38

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 98.84 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टर में )

खसरा नंबर में से (1)

(2)

6

0.08

7

0.27 भाग 1 ]

355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(2) (1)

8

0.77 9

0.95 11/2

0.77 12

1.18 13

1.13 14

0.41

0.82 15

16

0.55 17

0.57

0.72 18/1

19

0.06 20

1.56 21

0.36 22

0.36 23

0.35 24

1.12 25

0.84 26

1.09 27

0.14

1.15 28

29

1.59 30

0.51 31/1

0.31 31/2

0.20 32

0.64 33/1

0.28 33/2

0.22 35

1.11 36/1

0.56

0.09 36/2

37/1

0.18 37/2

0.16 37/3

0.07 38

1.65 41

0.55 42

0.40 43

0.40 43/2072

0.38 44

0.60 45

0.40

0.76 46

47/1

0.16 47/2

0.40

1.24 48

(2)

(1)

0.30

49

1.25

50

0.30

51

0.56

52

53

0.56

0.66

54

0.22

55/1

0.45

55/2

0.57

56

57

0.80

1.27

58

0.86

59

0.75

60

0.82

61/1

0.81

61/2

0.80

62

0.66

63/1

0.66

63/2

0.12

64

0.20

65/3-4

0.31

66/1

0.87

66/2

66/3

0.80

0.23

66/4

2.11

68

0.92

69

80

0.32

0.20

82

0.20

83

0.21

84

0.45

85

86

1.63

0.12

88

1.39

89

0.01

90/2

0.04

92

1.06

93

0.71

94

0.53

100

0.11

101

102/2

1.31

103

3.25

0.74

104

105

0.20 356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2) 106

2.24 107/1

0.08 107/2

1.00 111

0.06 112/1

1.42 113

0.68 114

1.13 115

0.40 116

0.73 117

0.73

0.20 119/1

119/2

0.94 119/3

0.79 120

3.75 121/1

0.40 121/2

1.38 122

0.57 123

0.60 124/1

0.51

0.51 124/2

125/1

0.31 125/2

0.31 126

0.87 127

0.30 128

2.02

0.62 129

130

1.42 131

0.20 132

1.42 133

0.12 134

0.65 135

0.10 153/1

0.01 160

0.10 161

0.26 167

0.69 168

0.16 171

1.18 172

0.52 173

0.03

0.06 177/1

177/2

0.28 178

0.32

0.24 181/1

0.23 181/2

(2)

(1)

182

0.12

0.02

199

204

0.30

225

0.13

0.03

226

227

0.13

0.15

235

0.14

236

0.18

261

0.02

262

0.09

265/4-5-6

0.45

266

267

0.02

0.54

275/1-2-3

0.06

275/4

276

0.12

0.16

377

0.08

378/2

382

0.08

0.12

383/1

0.10

384

0.01

415

0.08

416

417

0.12

418

0.04

0.15

469

0.07

470/2

0.12

484

0.10

474

0.02

475

0.19

488/1

545

0.13

570

0.05

572

0.19

0.10

827

0.10

830/1

0.09

830/2

830/3

0.13

0.03

831/1

0.10

833

0.24

834

0.17

840

0.24

841

0.04

876

0.09

877 भाग 1 ]

357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(1)

878

0.10

879

0.06

0.20

930/1

931

0.07

937

0.07

938

0.12

0.03

941

942

0.12

944

0.09

1166

0.25

1167

0.09

1169

0.07

1170

0.07

1171

0.06

1177

0.07

1178/1

0.39

1179

0.10

1183

0.21

1184

0.18

1187

0.21

1200

0.14

1201/1

0.15

1211/1

0.24

1216

0.03

1218

0.07

1250

0.12

1251/1-2-3

0.19

1252

0.02

1253

0.04

1257

0.07

1258

0.10

1259

0.24

1260

0.24

कुल योग 98.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्षन जिसके लिये आवश्यकता है- जलन्धर जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. 20 - री -- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- अलीराजपुर

(ग) नगर/ग्राम - फाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जोबट परियोजना के डाउन स्ट्रीम ब्रिज के दाहिने पहुंच मार्ग से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 16 , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 60 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- इन्दौर 358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(ग) नगर/ ग्राम - बरोदाकरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

28/2 पैकी

0.040

26/1/1 पैकी

0.130

0.170

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर- कनाडिया-सेमलिया चाऊ के कि.मी. 15/2 पर आशामति सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 511 - प्र.क्र. 06-अ- 82-2010-11- 310.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- अटरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.726 हेक्टर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

563/ 2ख

0.060

(2)

(1)

0.045

522/1खं

0.075

522/5घ

0.120

427/4

0.030

521/3

0.040

379

0.060

435/3

0.105

439

0.063

438

0.060

372/1

0.150

373

0.100

424

0.045

522/6

0.030

522/ 5 ग

0.180

427/2

0.075

522/5ख

0.060

520/2

0.105

520/6

0.060

435/4

437

0.063

0.100

336

0.040

372/2

0.060

380

1.726

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अटरिया जलाशय योजना नहर से प्रभावित ग्राम अटरिया की 1.726 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 513 - प्र.क्र. 07- अ- 82-2010-11- 311.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर भाग 1 ]

359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(ग ) ग्राम- बसनगरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.493 हेक्टर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

79/3

0.100

80

0.020

98/6

0.030

0.105

100/2

103

0.090

0.045

131

0.020

156

0.090

159

165

0.010

79/2

0.120

98/3

0.180

98/2

0.075

101

0.048

104

0.040

155

0.120

158

0.040

160/1

0.225

160/2

0.135

कुल योग 1.493

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिनैका जलाशय योजना नहर से प्रभावित ग्राम बसनगरी की 1.493 हे. निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 544- प्र.क्र. 15- अ-82-2010-11- 309. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील - जैतपुर

(ग) ग्राम- पडमनिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.256 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

0.144

735

800

0.029

0.043

700

0.072

772

0.072

793/5

0.034

797/2

0.038

829

838

0.058

0.072

832

0.036

842

0.130

844/4

773

0.036

0.067

759

0.110

771/2

0.072

793/4

0.058

793/7

0.029

824

0.034

830

0.043

823

0.036

840

798

0.043 1.256

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पडमनिया जलाशय नहर निर्माण से प्रभावित ग्राम पडमनिया की 1.256 हे . निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 20 जनवरी 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-कटनी

(ख) तहसील- रीठी

(ग) ग्राम- बिलहरी, प.ह.नं. 22/47 , नं.बं. 279 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

87

0.12 योग .. 0.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी दायीं तट मुख्य नहर निर्माण के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- रीठी

(ग) ग्राम- रजपुरा, प.ह.नं. 22/47, नं.बं. 352 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

59/1

62/1

0.11 0.07

योग .. 0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी दायीं तट मुख्य नहर निर्माण के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 20 जनवरी 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2010-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- गिलौहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.552 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.050

625

627/1

0.410

0.291

627/2

0.205

627/3

0.205

627/4

0.680

723

0.319

768

0.299

769/1

769/2/1

0.029

769/2/2

0.024 भाग 1 ]

361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

0.020

769/2/3

770/1/1

0.020

776/1

0.070

0.096

776/2/2

0.133

776/2/3

781

0.144

0.260

784

0.030

786/1

0.250

786/2

789/1/1

0.340

903

0.320

908/1

0.065

910/1

0.450

910/4/1

0.160

910/4/2

0.092

912/4

0.013

928

0.090

0.283

929

930/2/1

0.088

930/2/2/1

0.123

930/4

0.024

932

0.045

942/1

0.440

930/1077/1

0.030

930/1077/2

0.030

930/1077/3

0.019

903/1078

0.405

योग .. 6.552

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह आवश्यकता है:- घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- हंसपुरा , प. हल्का नं. 06

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि ) 6.031 हेक्टर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

7

0.299

0.014

8

0.010

11

0.240

12

13

0.184

0.058

16

0.077

17

0.056

21

0.408

22

0.083

25

0.187

26

0.010

28

81

0.020

82

0.180

0.010

83

0.175

522

0.073

523

527

0.180

0.134

539

0.078

540

0.078

541

0.167

542

0.283

544

545

0.192

0.156

546

575

0.078

0.640

582

0.250

583

584

0.048

0.172

587

0.160

588

590

0.045

0.080

591 362

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

592

0.158

594

0.010

615

0.010

617

0.232

618

0.160

619

0.020

623

0.584

624

0.032

योग .. 5.695

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 05- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- पीरा , प. हल्का नं.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 3.403 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

2321/2

0.640

0.870

2325/1

2338

0.790

2341

0.028

2342

2402/2

0.020

2404/1/1

0.460

0.490

2406

2416

0.105

योग .. 3.403

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- पट्टी, प . हल्का नं.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 2.003 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

200

0.090

202

0.326

0.056

204/4

0.154

204/5

0.208

205/2

0.200

231

0.360

232

0.080

234

236

0.182

0.073

237

0.150

238

240/1

0.124

योग .. 2.003

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

प्र. क्र. 08- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

( ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- टहनगा, प. हल्का नं. 06

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-( निजी भूमि) 3.429 हेक्टर .

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

308/1

0.010

356

0.067

357

0.105

0.216

359

361

0.223

368

0.162

372/1

0.177

372/2/1

0.150

372/2/2

0.070

0.096

373/1

373/2

0.112

377

0.336

378

0.020

381/2

0.108

382/1

0.200

382/2

0.234

384/1

0.532

384/2

0.294

385

0.317

योग .. 3.429

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- खपटया, प. हल्का नं.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 0.810 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.010

67

0.320

69/1

0.320

69/2

70

0.160 0.810

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 23 जनवरी 2012

प्र. क्र. 33 - अ- 82-2010-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर 364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

( ग) ग्राम- खपटया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 1.907 हेक्टर .

खसरा क्रमांक (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

390

0.203

367

0.062

362

0.106

380/1

0.291

376

0.194

461

0.088

366

0.044

368

0.071

363

0.018

384

0.132

461

0.124

382

0.071

364

0.071

463

0.106

462

0.176

375

0.088

383

0.062

योग .. 1.907

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/ उप शाखा नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 37- अ-82-2010-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- पट्टी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-( निजी भूमि ) 0.479 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

206

0.052

18

0.044

0.076

243/2

205/1

0.090

0.076

243/1

0.013

200

0.076

240

0.052

204/5

योग .. 0.479

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39- अ- 82-2010-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- हंसपुरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 1.862 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा क्रमांक (1)

0.039

43

0.070

42 भाग 1 ]

365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

41

0.096

40

0.103

68

0.096

142

0.148

66

0.077

150

0.077

0.090

152

523

0.109

526

0.045

626

0.167

522

0.173

639

0.141

641

0.116

658

0.180

657

0.135

योग .. 1.862

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. 146 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- जामू 177

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.504 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.072

266

0.137

268

0.210

271

0.210

284

0.076

285

0.121

286

0.088

305

0.024

306

0.342

308

0.210

317

0.068

368

0.004

373

374

0.232

0.140

375

0.076

376

469

0.016

0.148

476

0.210

477

0.080

486

0.008

487

योग : 2.472

शासकीय

0.024

320

कुल योग .. 2.496

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 148 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.216 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

99

0.032

101

0.088

104

0.032

105

0.044

127

0.020

योग .. 0.216

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 150- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

[ भाग 1 ( ग) ग्राम- पल्हान

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.318 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.048

209

212

0.008

216

0.016

217

0.089

222

0.012

425

0.038

0.107

444

योग .. 0.318

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 152- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- गहनौआ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.040 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

220

0.010

221

0.020

0.010

225

योग .. 0.040 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गेहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 154- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- उमरी कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.551 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.011

2522

2530

0.004

2531

0.090

2535

0.040

2577

0.016

2594

0.032

2596

0.004

0.008

2642

3031

0.008

3147

0.008

3152

0.240

3153

0.040

3163

0.008

3182

0.080

3186

0.004

3275

0.040

3276

0.040

3277

0.030

3278

0.030

367

(2)

(1)

0.140

3279

3281

0.004

0.008

3285

0.030

3289

0.020

3297

0.016

3301

0.014

3302

3307

0.080

0.010

3308

0.016

3309

3310

0.016

0.012

3311

0.032

3547

3548

0.016

0.004

3549

0.090

3559

0.028

3560

0.032

3561

3562

0.072

0.028

3564

0.008

3571

0.004

3813

0.080

3823

0.016

3982

0.020

4089

0.010

4106

0.012

4183

1.551

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 156 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह 368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बदरांव गौतमान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.085 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

169

0.081

224

0.004 योग 0.085

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 163 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- लभौली , 585

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.910 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(1)

(2)

1

0.020

3

0.250

5

0.130

[ भाग 1

(2)

(1)

0.110

8

0.125

10

0.070

11

12

0.016

0.050

13

23

0.139

0.910

योग

शासकीय मध्यप्रदेश शासन

00

00

00

00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुडियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 25 जनवरी 2012

पत्र क्र. 180- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम-नादौ

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.405 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.405

692/4 ख

योग 0.405 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि . के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 182 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

( ग) ग्राम- रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.077 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

439/1 क

योग

0.077 . 0.077

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 184- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

369 (ग ) ग्राम- सुलखमा

1.671 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल -

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.065

28

0.214

29

31

0.510

0.243

24/1 क 124/2

0.639

योग 1.671

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 186 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) ग्राम-कोयलारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.120 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

258

0.157

0.167

259

0.157

260

0.115

389

390

0.010

482

0.157

0.157

490 370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(1)

(2)

493

0.178

494/1

0.042

622/1

0.010

623/1

0.136

901

0.031

0.303

902

0.136

903

1078

0.282

1079

0.021

0.061

1805 जुज

योग . 2.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 188 - भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग ) ग्राम- डगनिहा टोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.073 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

187/1

0.015

187/2

0.015

188

0.003

189

0.015

190

0.022

191

0.003

योग 0.073

म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

[ भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना कंदवारी उपबांध के अन्तर्गत आऊट फाल ड्रेन के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 190- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग ) ग्राम- मुर्तिहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.416 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.121

182/2

183/2

0.006

0.015

183/3

0.008

195/1 क

0.064

196

0.038

200/2

0.008

201/2

205/1

0.006

231/1

0.076

0.021

230/1

230/2

0.053

योग 0.416

म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना कंदवारी उपबांध के अन्तर्गत आउट फाल ड्रेन के कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 192- भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

( ग) ग्राम- गोड़हाटोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.152 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

413

0.008

414

0.013

415

0.064

452/1

0.040

453

0.001

463

0.026

शा. नं . 462

योग 0.152

म. प्र . शासन की भूमि का विवरण

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना कंदवारी उपबांध के अन्तर्गत आउट फाल ड्रेन के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहगढ़ , दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. 1048 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील- नरसिंहगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- रुगनाथपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.563 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

0.165

0.348

(1) 4/2/2 5/2/4/2

0.050

48/1/2

योग 0.563

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा तालाब के स्पिल चैनल के कार्य हेतु शेष बची भूमि , डूब क्षेत्र में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. 30- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर 372

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 फरवरी 2012

(ग ) नगर/ ग्राम - गवली पलासिया, गांगल्याखेड़ी, आशापुरा (

घ ) लगभग क्षेत्रफल - 18.479 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

विभाग द्वारा प्रस्तावित

सम्पत्ति

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3) ग्राम- गवली पलासिया

83

पार्ट 0.024

खजूर -1

690

0.065 नीम-2, इमली -1 , बबूल -1

कुआ-1 , खेजड़ा-1 , 691

पार्ट 0.142 चन्दन -1 , बेर -1 .

692

0.061

694

पार्ट 0.131 नीम -1 , खेजड़ा-1 , खजूर -2

उस्तरा -1 , नलकूप -1 , पाईप

लाईन.

688

पार्ट 0.010

689/1 पार्ट 0.023

689/3 पार्ट 0.080

693

पार्ट 0.206 नलकूप -1 , पाईप लाईन 675/1 पार्ट 0.030 पाईप लाईन

674

पार्ट 0.020

पार्ट 0.200

675/2

पाईप लाईन

676

पार्ट 0.274

672/1 पार्ट 0.300

672/2 पार्ट 0.050

558/1 पार्ट 0.010

679/1 पार्ट 0.007 गोंदी-1

670/1 पार्ट 0.017 पाईप लाईन

671/2 पार्ट 0.213

670/2 पार्ट 0.124

671/1

पार्ट 0.105

653

पार्ट 0.010

570

पार्ट 0.090

खजूर-1

पार्ट 0.232

569/2

569/1

पार्ट 0.160 पाईप लाईन

568/1

पार्ट 0.013

574

पार्ट 0.236 गोन्दी-1 , इमली-2 , पाईन

लाईन.

573/2 पार्ट 0.210

587

पार्ट 0.050 कुआ पक्का-1 , पीपल -1 ,

जामुन-1 , नीम -1 , अशोक-1 588/1/1 पार्ट 0.150

588/1/2 पार्ट 0.020

588/2 पार्ट 0.020 पाईप लाईन

592/1 पार्ट 0.201

पार्ट 0.150

592/2

बबुल-1

591/2

0.030

591/3 पार्ट 0.022 आम-2 , पाईप लाईन ,

बबूल -1 .

(3)

(1)

(2)

पाट 0.050

590/1

पार्ट 0.162

590/2

पाईप लाईन

पार्ट 0.087

602

603/1 पार्ट 0.373

पार्ट 0.046

604

पार्ट 0.062

606/1

606/2 पार्ट 0.099

पार्ट 0.100

606/3

605/2 पार्ट 0.045

614

पार्ट 0.150 आम-4, चंदन -1, नींबू-2 ,

नलकूप-1 , नीम-2,

पाईप लाईन.

513/2 पार्ट 0.017

पार्ट 0.070

513/3

पार्ट 0.481

514/1

नीम-1

514/2 पार्ट 0.020

509

पार्ट 0.154

पार्ट 0.525

501/6

पार्ट 0.393

496

पार्ट 0.430

497

पाईप लाईन

500

पार्ट 0.350 पाइप लाईन , बबूल -3 487/1 पार्ट 0.573 पीपल -1 , बड़-1 पार्ट 0.161

485/1

बबूल -3 , पाईप लाईन ,

नलकूप -1 .

पार्ट 0.301

485/3

नीम -1 , बोर -1 , बबूल -2 , पाईप लाईन , नलकूप -1

गुराड़ -1 , खजूर -1 .

0.054

1106/2

आम -1 , नीम -1 , बबूल -2 ,

खजूर-3 .

0.054

1106/3

आम-5

1106/4

0.054 आम-5, नीम-2 1107/1 पार्ट 0.120

1107/2 पार्ट 0.070

1107/4 पार्ट 0.060 नीम-1 , आम-2 , खजूर -1 1108/2 पार्ट 0.015 नीम-1 , बबुल-1 1107/5 पार्ट 0.100 नीम -1 , बबूल-2 1107/6 पार्ट 0.110 कुआ पक्का-1 , ट्यूबवेल -1 , बबुल-2, चंदन -3 , पाईप लाईन.

1122/1 पार्ट 0.023

1123/1 पार्ट 0.124

1123/3

0.104

1123/2 पार्ट 0.800 नलकूप -1 , गोन्दी-1 , बोर -1 ,

नीम-5, बबुल-8 .

1214/1 पार्ट 0.030

1214/3 पार्ट 0.030

खजूर -1

1214/2 पार्ट 0.060

1213

नीम-1

पार्ट 0.040 भाग 1 ]

373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2012

(2)

(3) (1)

1208

पार्ट 0.039 नीम-1 , पाईप लाईन 1207/1 पार्ट 0.010

1207/2

0.008

पार्ट 0.053

1206/4/1

नीम-2

1206/4/2 पार्ट 0.050

बबुल-1

1206/4/4 पार्ट 0.022

बबुल -1

पार्ट 0.050

1205/4/3

बबुल -1

1206/5 पार्ट 0.028

1203/1 पार्ट 0.250 नीम-2 , बबूल-3 1278/2

गेट -1

पार्ट 0.050

1278/3 पार्ट 0.080 बांस की गुंज-5, खजूर -2 ,

नीम -1 , बड़ -1 , बोर -1 .

1279/3/2 पार्ट 0.025

1278/4 पार्ट 0.065 सागवान पौधे -4, गोंदी-1 ,

ऑवला-1 .

1278/1/2 पार्ट 0.075

पार्ट 0.075

1278/1/1

1279/1 पार्ट 0.177 पाईप लाईन

1279/2 पार्ट 0.078 पाईप लाईन

1279/3/1 पार्ट 0.060

1279/4 पार्ट 0.050

1279/5 पार्ट 0.061

1279/6 पार्ट 0.080

1279/7 पार्ट 0.061

1279/8 पार्ट 0.090

1201/1 पार्ट 0.050

1201/3 पार्ट 0.040

1201/2/1 पाट 0.090

पार्ट 0.016

1201/5

1201/4 पार्ट 0.040

पार्ट 0.025

1201/2/5,

1188/2/5

1201/2/6 , पार्ट 0.040 नीम -1 , यूकोलिप्टस -1 1188/2/6

1201/2/7 , पार्ट 0.040 इमली-2

1188/2/7

1201/2/2,

1188/2/2

0.040

इमली-2

1201/2/3 ,

1183/2/3 पार्ट 0.067 कुआ-1 , जामुन-2 ,

इमली-2 , पीपल-1 ,

यूकोलिप्टस -1 .

पार्ट 0.108

1201/2/4, 1

नीम -1 , यूकोलिप्टस -2 1188/2/4

1199/1 पार्ट 0:286

बबुल -15

1199/2 पार्ट 0.270

बबुल-16 , सागवान-1 ,

बेर-1 .

1197/1 पार्ट 0.010

(3)

(2)

(1)

पार्ट 0.134

1344/9

1280

पार्ट 0.048

पार्ट 0.092

1282/1/1

पार्ट 0.261

1282/1/2

नलकुप -1

पार्ट 0.100

1310/2

सेमला-1

पार्ट 0.613

1311

पार्ट 0.270

1305

बबुल -2

पार्ट 0.461

1306

पार्ट 0.231

1320

बबुल -4

पार्ट 0.477

1325/1

1325/2 पार्ट 0.427

पार्ट 0.140

1343/1

योग .. 16.096

ग्राम-गांगल्याखेड़ी

पार्ट 0.745

199/2

नीम -7 , बोर-1 , बबूल -11 , कुआ कच्चा -1 , पाईप लाईन. 200/1 पार्ट 0.191

पार्ट 0.115

200/2

200/3 पार्ट 0.020

215/1 पार्ट 0.140 बबुल -9 , पाईप लाईन 215/2 पार्ट 0.010

पार्ट 0.200 पाईप लाईन

215/3

पार्ट 0.270

215/4

पाईप लाईन

216

पार्ट 0.082

योग .. 1.773

ग्राम- आशापुरा

पार्ट 0.480

43/1

पार्ट 0.020

43/2

पार्ट 0.055

41/173/1

पार्ट 0.055

41/173/2

योग .. 0.610

महायोग 18.479

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- राऊ मण्डलेश्वर राज्य मार्ग निर्माण कार्य अर्जन के लिए.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील ( महू ) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 February 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-02-03.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-02-03.05.Ordinary.