Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 02 March 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
09
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-03-02.09.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012 फाल्गुन 12 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012

फा. क्र. 3 ( बी ) 6-2011- इक्कीस- ब ( एक) , (मेरिट क्र. - 05 ) .- राज्य शासन , श्री गौरव कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला हरिद्वार है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर, 1982है.

653

क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र.- 10 ) .- राज्य शासन , सुश्री चेतना पालीवाल पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार पालीवाल को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 08 नवम्बर, 1982 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

654

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. एफ. 1-1-2004- छप्पन. राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2006 द्वारा जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 15 के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 16 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है: -

16. नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बी.पी.ओ निर्यातक कम्पनियों को निम्नानुसार अतिरिक्त छूट/सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी- 16 ( i) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी कम्पनियों को भूमि आवंटन एवं अन्य छूट/सुविधाओं के संबंध में प्रकरण दर प्रकरण आधार पर राज्य की मंत्री- परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

16 ( ii) इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किये जाने वाले समझौता ज्ञापन/करारनामा ( एम.ओ.यू. ) का अनुमोदन भी मंत्री परिषद् द्वारा किया जायेगा.

16 ( iii) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों , शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें भूमि के बाजार मूल्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निर्धारित मूल्य के अन्तर की राशि की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट प्रदान की जायेगी.

16 ( iv) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों , शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के आधार पर लीज पर आवंटित भूमि के प्रत्येक लीज नवीनीकरण के अवसर पर ऐसी कंपनियों को ऐसे नवीनीकरण पर किसी प्रकार का लीज प्रीमियम देय नहीं होगा.

2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक 16 के पश्चात् बिन्दु

[भाग 1 क्रमांक 17 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है-

17. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों एवं ऐसे प्रस्तावों के आधार पर शासकीय भूमि आवंटन किये जाने की स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर भू- भाटक, कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य वास्तविक भू- प्रब्याजि का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. एफ. 1-1-2004- छप्पन. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1- 1-2004 - छप्पन , दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा जारी संशोधन आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव. Bhopal , the 28th January 2012

No. F. 1-1-2004- LVI .-- The State Government , hereby makes the following amendments in the Information Technology Policy, 2006 Government of Madhya Pradesh issued vide Infromation Technology Department order of even number dated 3rd April 2006 by incorporating point No. 16 after point No. 15 of para 5.b.v.:-

16. Following additional exemptions/incentives will be available to the top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM-

16 ( i ) In the event of proposal for investment in the IT sector in the Sate of Madhya Pradesh received from top 20 IT companies Top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issud by the NASSCOM , the decision regarding land allotment and other exemptions/ incentives wll be taken by the Council of Ministers on a case to case basis .

भाग 1 ]

655

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

16 ( ii ) The Memorendum of Understanding (MOU) to be signed with these companies will also be approved by Council of Ministers .

16 ( iii) In the event of proposal for investment in the state receievd from top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issued by the NASSCOM , they will be exempted from providing Bank Guarantee for the differntail amount of the market value of the land and the price fixed for the said land under the State Infromation Techology Policy .

16 ( iv) In the event of Lease renewal of the land alloted to any of the Top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM , no lease pemium will be charged on each such renewal .

2. Following amendments are incorporated in the Information Technology Policy 2006 of Government of Madhya Pradesh by incorporating point No. 17 after point No. 16 of para 5.b.v.-

17. In the event of proposal for investment in the state received under the IT policy and if government land has been alloted on the basis of that proposal , the lease rent will be charged at one percent per year of the actual lease premium payable by the company .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SUDHIR KUMAR KOCHAR , Under Secy.

वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002- दस तीन . मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 13 सन् 1984 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002 - दस -3 , दिनांक 22 जुलाई 2009 जो दिनांक 31 जुलाई , 2009 को " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित की गई थी, के तारतम्य में , राज्य सरकार, एतद्वारा , लोकहित में वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी संरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के क्षेत्रों को छोड़कर आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर रेडियस के भीतर के क्षेत्रों को, दिनांक 8 अगस्त 2012 से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है:

परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई साधिकार समिति द्वारा मुक्त किए गए क्षेत्रों जैसे बालाघाट जिले के किरनापुर, हिरीं, खैरलांजी, लांजी, दल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी और ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा मुक्त किया गया है या ऐसी आरा मशीनें ( मिल्स ) जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा उनके निरन्तर प्रचालन हेतु अनुज्ञात किया गया है, उक्त घोषित किए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से मुक्त रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002- दस 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-4-2002- दस 3 , दिनांक 15 फरवरी 2012का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.

Bhopal , the 15th February 2012

No. F. 30-4-2002- X - 3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kasth Chiran ( Viniyaman ) Adhiniyam , 1984 ( No. 13 of 1984) , and in continuation of this Department's Notification No. F. 30-4-2002 - X - 3 , dated 22nd July, 2009 published in Madhya Pradesh Gazette on 31st July, 2009 , the State Government , hereby , in order to conserve and protect forest and environment in public interest , declare the areas within 20 KM radius , outside the boundaries of the reserved of protected forest , except the areas of Municipal Corporation , Municipalties , Nagar Panchayat and Special Area Depvelopment Authoritites , to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from 8th August , 2012 .

Provided that the areas exempted by the Empowerd Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court 656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

i.e. Kirnapur , Hirri , Khairlanji , Lanji , Dulhapur , Lalbarra , Manpur , Amlajhirri and Kosmi of District Balaghat and all such areas which have been exempted by the Central Empowered Committee or such Saw Mills which have been allowed to continue their operation by the Central Empowered Committee Shall be free from said declared prohibited areas .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. N. PANDEY , Secy.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1 ( ए) 153-95- ब- 2- दो. श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज , शहडोल को दिनांक 28 मई से 26 जून 2012 तक, कुल तीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 27 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सुधीर लाड, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1 (ए) 28-2009-ब- 2-दो. पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. पु.मु. - 1- भापुसे-1-76-2011 , दिनांक 10 जनवरी 2012 द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, तत्का. अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल

[ भाग 1 एक सौ बीस दिवस का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाकर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, सेनानी 17 वीं वाहिनी , विसबल , भिण्ड को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल एक सौ बीस दिवस की चाईल्ड केयर लीव , दिनांक 25 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ-1 (ए) 280-76- ब-2- दो. श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर " दिल्ली " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री एच. के. सरीन

स्वयं 31 मार्च 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक.

2. श्रीमती रीना सरीन

पत्नी ( 9 फरवरी 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक ) .

(2 ) श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल दिनांक 14 मई से 18 मई 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13, 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा के तहत " गंगटोक ( सिक्किम) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री एच. के. सरीन

पत्नी

2. श्रीमती रीना सरीन

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. सरीन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, भाग 1 ]

657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..

(4) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरीन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2012

क्रः डी- 15-4-2012- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6324-2936-चौदह - एक, दिनांक 19 अक्टूबर 1963 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी, सागर जिला सागर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना , अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात् :- स्थान

ग्राम पंचायत कर्रापुर तहसील सागर जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.960 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : - क्रमांक

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

1

772/1

0.060

2

777

1.180

3

778/1

0.800

768/5

4

0.080

5

769/2

0.900

6

770/2

0.400

7

779

0.080

8

0.020

772/2

9

775

0.320

10

0.720

776/2

11

776/3

0.400 4.960

कुल योग ..

जिसकीसीमाएं

उत्तर में - श्री वीरेन्द्र सिंह बल्द श्री रणबीर सिंह की भूमि. दक्षिण में- श्री सत्यनारायण बल्द श्री नन्दूराम की भूमि. पूर्व में- श्री राघवेन्द्र सिंह बल्द श्री दयाराम सिंह की भूमि. पश्चिम में- श्मशानघाट का रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. डी- 15-4-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 22nd February 2012

No. D- 15-04-2012 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi , Sagar of Sagar district has been established vide this department's Notification No. 6324-2936 - XIV- 1 , dated 19th October 1963 shall be sub market yard namely :-

PLACE

An area of 4.960 Hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat , Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar :-

Khasra No. (2)

Area ( in hectare) (3) S. No. (1)

772/1

0.060 1

777

2

1.180 3

778/1

0.800 4

768/5

0.080 5

769/2

0.900

770/2

0.400 6 658

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 7

0.080

779

772/2

0.020 8

775

9

0.320 10

776/2

0.720 11

0.400

776/3

Total 4.960

BOUNDED BY

1. On the North by- Land of Shri Virendra Singh S/ o Shri Ranvir Singh .

2. On the South by- Land of Shri Satyanarayan S / o Shri Nanduram .

3. On the East by-Land of Shri Raghvendra Singh S/o Shri Dayaram.

4. On the West by-Way of Graviyard .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. डी- 15-04-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2012 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सागर जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत कर्रापुर तहसील सागर, जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2 ) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र ( 1 ) कर्रापुरा , ( 2 ) लुहारी , ( 3 ) तिन्सुआ, (4 ) चिटाई, ( 5 ) करदा, ( 6 ) बेरखड़ी, ( 7 ) केरवना , (8 ) सिमरिया, ( 9 ) गोरा , ( 10 ) धारखेड़ी, (11 ) मजगुवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. डी- 15-04-2012- चौदह -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 22nd February 2012

No. D - 15-04-2012 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd February 2012 the following area in the Market area of Sagar of district Sagar shall be the Market proper :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-

(1) Karrapur , ( 2) Luhari , ( 3) Tinsua , (4) Chital , (5) Karda , ( 6) Berkhedi , (7) Kerwana , ( 8) Simriya , ( 9 ) Gora , ( 10 ) Dharkhedi , ( 11 ) Majgua .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 19-152-2005- आठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा अधिसूचित " मध्यप्रदेश उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका योजना, 2012 " के पैरा -2 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के निम्न तालिका में दर्शित जिलों के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

नवीन पंजीकृत वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होग:-

क्रमांक

659

अधिसूचित तिथि

(1)

(3)

जिला (2)

1

ग्वालियर

12मार्च, 2012

2

इंदौर

20 मार्च, 2012

3

राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 ( 10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक ( 18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुढार का सृजन करती है , जिसमें कुल 40 पटवारी हल्के होंगे तथा 74 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बुढार में होगा.

30मार्च , 2012

जबलपुर

No. F- 19-152-2005 - VIII .- Pursuantto Para- 2 of the "Madhya Pradesh High Security Registration Plate Scheme , 2012 " notified in the Madhya Pradesh , Gazette (Extra Ordinary) , dt . 17th February 2012 affixation of High Security Registration Plates on the newly registered vehicle shall be mandatory in the districts from the date shown in the table below :-

District (2)

S.No. (1)

2.

Notified Date

(3)

1

Gwalior

12th March , 2012

2

Indore

20th March , 2012

3

30thMarch, 2012

Jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009- सात शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2012 से ,-

1. 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक ( 12पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 तक ( 10 पटवारी हल्के ) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक ( 18 पटवारी हल्के ) ( कुल 40 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक ( 12 पटवारी हल्के) 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर एवं जैतपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 ( 16 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 ( 17 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक ( 18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक ( 7 पटवारी हल्के) ( कुल 58 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 ( 16 पटवारी हल्के ) राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 ( 17 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक ( 18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) ( कुल 58 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गोहपारू का सृजन करती है, जिसमें कुल 58 पटवारी हल्के होंगे तथा 129 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय गोहपारू में होगा.

3. 1 अप्रैल 2012 से नीमच जिले की तहसील मनासा की सीमाएं, उसमें से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 74 से 100 तक ( कुल 27 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का 74 से 100 तक ( 27 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रामपुरा का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम ( 73 आबाद ग्राम, 25 वीरान ग्राम तथा 22 वीरान डूब ग्राम , को सम्मिलित करते हुए ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय रामपुरा में होगा.

4. 1 अप्रैल, 2012 से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 42 ( 21 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी 660

हल्का नंबर 22 से 42 ( 21 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील चांद का सृजन करती है जिसमें कुल 21 पटवारी हल्के होंगे तथा 105 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय चांद में होगा.

5. 1 अप्रैल, 2012 से बालाघाट जिले की तहसील बैहर की सीमाएं, उसमें से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 ( 20 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 ( 20 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिरसा का सृजन करती है जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 173 ग्राम ( 169 राजस्व ग्राम एवं 4 वनग्राम सम्मिलित करते हुए ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बिरसा में होगा.

6. 1 अप्रैल , 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील देवसर तथा तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 ( 3 पटवारी हल्के ) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नंबर 17 से 31 ( 15 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 ( 3 पटवारी हल्के ) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 ( 4 पटवारी हल्के) ( कुल 32 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 ( 3 पटवारी हल्के ) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 31 ( 15 पटवारी हल्के ) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 ( 3 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 ( 4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सरई का सृजन करती है , जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 122 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सरई में होगा.

7. 1 अप्रैल 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील सिंगरौली की सीमाएं उसमें से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 ( 12 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 ( 7 पटवारी हल्के ) व

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

पटवारी हल्का 18 के 3 ग्राम ( कुल 20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 व ( 7 पटवारी हल्के ) तथा पटवारी हल्का नवम्बर 18 के 3 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माड़ा का सृजन करती है, जिमसें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 84 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय माड़ा में होगा.

8. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -1 कट्ठीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 ( 19 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -1 कट्ठीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 ( 19 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील कट्ठीवाड़ा का सृजन करती है , जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे तथा 3 वीरान ग्राम सम्मिलित कर 125 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय कट्ठीवाड़ा में होगा .

9. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3 सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक ( 25 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -3 , सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37 , 45, 46 एवं 48 से 69 तक (कुल 25 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सोंडवा का सृजन करती है, जिसमें कुल 25 पटवारी हल्के होंगे तथा 134 ग्राम ( 1 वीरान ग्राम एवं 26 डूब ग्राम सम्मिलित कर ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सोंडवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009- सात- शा-6 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2009- सात- शा-6, दिनांक 27 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

Bhopal , the 27 February 2012

No.F. 1-3-2009 - VII- S - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the state Government, hereby ,-

1. alter the limits of Sohagpur Tehsil of District Shahdol with effect from 1 st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 112 to 123 ( 12 Patwari Halkas ) of Rev- enue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 ( 10 Patwari Halkas) of Rev- enue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 ( 18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas ) of Sohagpur Tehsil and create a new Tehsil Bhudhar comprising of Patwari Halkas No. 112 to 123 ( 12 Patwari Halkas ) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 ( 10 Patwari Halkas ) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas ) of Tehsil Sohagpur with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 40 and Village shall be 74. The headquarter of the said Tehsil shall be at Budhar .

2. alter the limits of Sohagpur Tehsil and Jaitpur of District Shahdol with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No.1 to 16 ( 16 Patwari Halkas ) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 ( 17 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 ( 18 Patwari Halkas ) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Latda of Jaitpur Tehsil ( total 58 Patwari Halkas) , and create a new Tehsil Gohparu comprising of Patwari Halkas No. 1 to 16 ( 16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 ( 18 Patwari Halkas ) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 ( 7 Patwari Halkas) of Revenue circle Lafda of Jaitpur Tehsil , with effect from the said date in which the total Patwari Halkas

661 shall be 58 and Village shall be 129. The Headquarter of the said Tehşil shall be at Gohparu.

3. alter the limits of Manasa Tehsil of District Nimach with effect from 1st April . 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas ) of Rev- enue circle Rampura of Manasa Tehsil and create a new Tehsil Rampura comprising of the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura with ef- fect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 120 ( including 73 abad village , 25 veeran village and 22 veeran submerged village ) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Rampura.

4. alter the limits of Chaurai Tehsil.. of District Chhindwada with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil and create a new Tehsil Chand comprising of Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 21 and Village shall be 105. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chand .

5. alter the limits of Baihar Tehsil of District Balaghat with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas ) of Revenue 9 circle Birsa of Baihar Tehsil and create a New Tehsil Birsa comprising of Patwari Halkas No. 32 to 51 ( 20 Patwari Halkas ) of Revenue circle Birsa at Baihar Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 173 ( including 169 Revenue Villages and 4 forest villages ) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Birsda .

6. alter the limits of Devsar Tehsil and Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 34 ( 3 Patwari Halkas ) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas ) of Revenue circle 662

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas ) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas) , and create a new Tehsil Sarai comprising of Patwari Halkas No. 32 to 34 ( 3 Patwari Halka) and 6 vil- lage of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas ) of Revenue circle Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 ( 4 Patwari Halkas ) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas ) , with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 32 and Village shall be 122 . The Headquarter of the said Tehsil shall be atSarai .

7. after the limits of Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 43 , 49 to 52 and 57 to 63 ( 12 Patwari Halkas) of Revenue circle Moda and Patwari Halkas No. 4 to 10 ( 7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil ( Total 20 Patwari Halkas) and create a new Tehsil Mada comprising of Patwari Halkas No. 43 , 49 to 52 and 57 to 63 ( 12 Patwari Halkas) of Revenue circle Mada and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mada .

8. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 ( 19 Patwari Halkas ) Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Katthiwara comprising of Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 ( 19 Patwari Halkas ) of Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur ( Total 19 Patwari Halkas) with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 19 and Village shall be 125 ( including 3 veeran village) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Katthiwara .

9. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 37 , 45 , 46 and 48 to 69 ( 25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Sondawa comprising of Patwari Halkas No. 37 , 45 , 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas ) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur (Total 25 Patwari Halkas ) with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 25 and Village shall be 134 (including 1 veeran village and 26 submerged village) , The headqurter of the said tehsil shall be at Sondawa .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ SHRIVASTAV , Principal Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ. 6-2-2012- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं . 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम ( 4 ) यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान भाग 1 ]

663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

मजिस्ट्रेटों के रूप में पदांकित करती है , अर्थात्ः- क्र.

अनुसूची

जिलों के नाम

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

उज्जैन

1

2

देवास

3

डिंडोरी

4

टीकमगढ़

5

बालाघाट

6

शिवपुरी

प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (3)

(4)

उज्जैन

श्री विवेक शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी & IVth CJ - 1

देवास

कु. नीता गुप्ता, मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट डिंडोरी

श्रीमती रश्मि बॉल्टर, न्यायकि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.

टीकमगढ़

श्री डी.एन. पाटिल , मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट बालाघाट

कु. प्रतिभा सथवाने, मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट शिवपुरी

श्री आर.. एम. भगवती , IInd सिविल जज प्रथम श्रेणी & न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी .

No. F - 6-2-2012 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Childern ) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-

S. No.

SCHEDULE

Name of the Districts

(1)

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quatrer (2)

1

Ujjain

2

Dewas

3

Dindori

4

Tikamgarh 5

Balaghat

6

Shivpuri

Name of the Principal Magistrate & Designation

(3)

(4)

Ujjain

Shri Vivek Sharma , Judicial Magistrate , First Class & IVth CJ - 1

Dewas

Ku . Neeta Gupta , Chief Judicial Magistrate Dindori

Smt . Rashmi Balter , Judicial Magistrate First Class .

Shri D. N. Patil , Chief Judicial Magistrate Tikamgarh

Balaghat

Ku . Pratibha Sathwane , Chief Judicial Magistrate .

Shivpuri

Shri R. M. Bhagwati , IInd Civil Judge Class - 1 & Judicial Magistrate First Class .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.

664

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश ग्वालियर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. क्यू- 2- ख-स्था-6-17-2-2010.- श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्र. क्यू- 2-ख- स्था-6-17-2-2010 , दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम , 1974 की धारा 3 ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है.

2. अतः , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2 -ए, ( 3 ) दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियोंके प्रकाश में डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम , 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है .

पी. नरहरि, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, मध्यप्रदेश आदेश

भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-254-10-तीन-262 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती ज्योति सोनी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, मैहर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पत्र क्र. 594/ स्था.निर्वा.न.पा ./2009-10 , दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती ज्योति सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती ज्योति सोनी को नोटिस दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " नोटिस तामील होने के बाद भी आज दिनांक अभ्यर्थी सुश्री श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में दाखिल नहीं किया गया है . " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 जनवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. सुनवाई में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुई. अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मूल निर्वाचन व्यय लेखा एवं चिकित्सा भाग 1 ]

प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय चाहा गया. अभ्यर्थी ने मौखिक रूप से तीन दिवस में लेखे /चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत कर देने का आश्वासन दिया, किन्तु 23 दिन व्यतीत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी ने न तो आयोग से इस बाबत् कोई सम्पर्क किया और ना ही लेखे एवं चिकित्सा प्रमाण - पत्र ही प्रस्तुत किये.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती ज्योति सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् मैहर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-203-10- तीन- 281.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मी बाई , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन - अधिकारी , सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पत्र क्र. क. 754/ स्था. निर्वा. / 10 , दिनांक 12 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मी बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मी बाई को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल , 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 जून , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सागर ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि " सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये. " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

666

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मी बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ.- 67-203-10- तीन- 282.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री बेटीबाई आठिया , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पत्र क्र. क. 754/स्था. निर्वा./10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बेटीबाई आठिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बेटीबाई आठिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 जून , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, सागर ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि " सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे /अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 फरवरी , 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की पावती प्राप्त हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा भाग 1 ]

667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बेटीबाई आठिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

प्रशासन अकादमी (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012

शुद्धि- पत्र

क्र. 1556-अका- वि.प्र.-2012.- प्रशा. अका. का विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम का पत्र क्रमांक 1219 -अका.- 2012 , दिनांक 9-2-2012 उपर्युक्त विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित सूचना तथा कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके पृष्ठ क्रमांक 586 आयुक्तों को दिनांक 19-7-2010 तक भेजेंगे अंकित है, के स्थान पर अब आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 पढ़ा जाए. इसी प्रकार से पृष्ठ 7 के बिन्दु क्रमांक 02 , 03 एवं 05 पर भी आंशिक संशोधन किया गया है .

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. 517- स्था- 34-99-2012 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, डॉ. सुदाम खाडें, कलेक्टर, जिला हरदा वर्ष 2012 में जिला हरदा के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्रमांक

दिनांक

दिन (1)

(2)

(3) 1

3 अगस्त 2012

शुक्रवार 2

मंगलवार 23 अक्टूबर 2012

3

14 नवम्बर 2012

बुधवार 2. उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगें .

त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)

कजलियां ( रक्षाबंधन का दूसरा दिन )

दुर्गा नवमीं

दीपावली का दूसरा दिन

सुदाम खाडें, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश

क्र. 274 - भू-अर्जन-2011

खरगोन , दिनांक 14 फरवरी 2012 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 14- अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ 668

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात्" कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुलगांव/ गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 28 कुल क्षेत्रफल 19.023 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सुल्तानपुरा

नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति अनु. क्र.

(1)

(2)

1 सुनिल , राधेश्याम, सेवन्ती , सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया

2 सुनिल , राधेश्याम , सेवन्ती, सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया

3 महेश पिता बालमकुन्द कुलमी करोंदिया 4 विष्णु, पारू, बसंती , दुर्गा पिता मांगीलाल , कुलमी करोंदिया

5 हरिराम पिता सीताराम, कुलमी करोंदिया 6 भुवानीराम पिता चंपालाल , बलाई करोंदिया 7 राधाकृष्ण पिता ख्यालीराम, कुलमी करोंदिया 8 मोहनलाल , लक्ष्मीबाई, शिवकुंवरबाई पिता मंशाराम, भारूड़ सुल्तानपुरा

9 शिवराम पिता मांगीलाल, कुलमी सा. करोंदिया 10 रामकृष्ण पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया

11 शान्तिलाल पिता भुवानीराम, कुलमी करोंदिया ख. नं.

संपत्ति का विवरण अर्जनीय

क्षेत्रफल

(हे. में. )

(5)

(3)

(4)

49/2

0.389

0.218

51/2

53/3/2

0.745 पियत अन्य कुएं से 55

0.287

56

1.356

सिंचाई नर्मदा पाईप लाईन द्वारा 59/1

0.555 कुंआ पक्का1

1.902

पाईप लाईन करोंदिया से 59/2 , 61

65/1ख

1.133

59/3, 67/4

कुंआ पक्का1

0.757

59/4, 65/3

ट्यूबवेल 1

62

0.809

पियत ख.नं. 64/3 के कुएं से एवं नर्मदा पाईप लाईन द्वारा 0.615

63/1 peki

0.247

64/1 peki

0.202

पियत ख.नं. 66/1 से 65/1क 669 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

65/2

0.632

12 भुवानीराम पिता हीरालाल कुलमी करोंदिया

ट्यूबवेल 1

0.445

66/2

67/2

0.032

0.938

68

0.630

66/1

ट्यूबवेल 1 13 शांतिलाल पिता भुवानीराम कुलमी करोंदिया

67/1

0.538

74

0.282 पियत सीतामउ के कुंए से 14 सुभाष पिता भगवान, कुलमी करोंदिया

0.405

75पैकि

0.462

76/1 पैकि

कुंआ पक्का 1 15 भगवान पिता बाबुलाल कुलमी, करोंदिया

1.000

76/2

16 नारायण पिता बाबुलाल कुलमी करोंदिया

पियत ख.नं. 76/1 के पारिवारिक कुंए से

86/1 पैकि 0.170 पियत ख.नं. 86/2 के कुएं से 17 कन्हैयालाल पिता छगनलाल कुलमी करोंदिया

86/2पैकि 0:324

कुंआ पक्का1 18 राधाकृष्ण- पिता छगनलाल , कुलमी करोंदिया

1.295

91/2, 92/2

19 बलराम पिता शंकर कुलमी करोंदिया

सिंचाई ख.नं. 91/3 और 92/3 के कुंए से

1.295

91/3, 92/3

20 मुकेश पिता शंकर कुलमी करोंदिया

कुंआ पक्का 1 , शामलाती 1/2 स्वत्व

1.360

147

21 शेख मुसा इब्राहिम पिता शेख ईमाम मुसलमान सा. इन्दौर

मकान पक्का 2 , पीपल 1 , नीम 2.

योग 28 19.023

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-28-2010 - सात -2 ए भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कम्पनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

670

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर , जिला खरगोन के ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 19.023 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यावाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे.

2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जायें.

4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें .

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

7. भूमिके किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

671 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

16 . कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

20 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .

21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .

(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

( v ) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर , जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./- ( डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन (म. प्र.) .

पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. -2

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-

हस्ता./-

नाम : गोपाल यादव

(असद जाफर) पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

672

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2012 क्र. 273 - भू- अर्जन-2011

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध - पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-10-11 यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है .

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम सुलगांव/ गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामउ प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 18 कुल क्षेत्रफल 18.313 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सीतामउ

संपत्ति का विवरण

ख. नं . अर्जनीय

अनु. क्र.

नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति

क्षेत्रफल

(हे. में. )

(5) (1)

(2)

(3)

(4)

38/1

0.421

1 सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया

2

0.417

38/2

राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया

40/1

0.951

3 सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया

सिंचाई खसरा नं. 40/2 के पारिवारिक कुंए द्वारा

40/2

0.951

कुंआ कच्चा 1 , नीम 1 4 राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया

1.962

5

40/3

पियत खसरा नं . 40/2 के विष्णु, पारू , बसंती , दुर्गा पिता मांगीलाल , रूमाबाई बेवा

कुंए से . पारिवारिक कुंए द्वारा मांगीलाल कुलमी करोंदिया

41

3.213

6 धनीबाई बेवा रामलाल कुलमी करोंदिया

सिंचाई किराये से नर्मदा पाईप लाईन द्वारा

130/1 पैकि 1.540

कुंआ कच्चा 1 7 घनश्याम, श्रीराम, हरीराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया

130/2 पैकि 0.219

8 धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया

पियत ख.नं. 131/8 के कुएं से 673 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(3)

(5) (1)

(2)

(4)

0.182

130/3 पैकि

9 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया

सिंचाई खसरा नं. 131/1 के कुंए से

0.189

130/4 पैकि

10 जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया

पियत ख.नं. 131/8 के कुएं से

1.199

131/1

कुंआ कच्चा 1 11 महेश पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया

131/2

2.152

12 घनश्याम , श्रीराम , हरीराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया

पियत ख . नं. 130/1 के कुंए से

0.473

131/3

13 धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया

पियत ख . नं . 131/8 के कुंए से

0.101

131/4

14 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया

सिंचाई ख.नं. 131/1 के कुंए से

1.133

131/5

15 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया

पियत ख . नं . 131/6 के कुंए से

131/6

1.962 कुंआ कच्चा 1 16 सुखदेव पिता जगन्नाथ कुलमी करोंदिया

0.449

131/7

17 जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया

पियत ख . नं. 131/8 के कुंए से

0.799

131/8

कुंआ पक्का1 18 देवेन्द्र पिता सुभाष कुलमी करोंदिया

योग 18 18.313

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-29-2010- सात-2ए भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामउ की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर , जिला खरगोन के ग्राम सीतामउ की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 18.313 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है .

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यावाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे.

2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जायें .

4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करनी होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .

675 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

19 . भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.

(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .

(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

( v ) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./- (डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) हस्ता./-

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, नाम : मथुरालाल मण्डलोई

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ).

पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

पक्ष क्रमांक-2 साक्षी क्र. - 2

हस्ता./-

हस्ता./-

गोपाल यादव नाम :

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

676

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. 1557-21-2-12.- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल , सागर, ग्वालियर, चम्बल , उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

समय (3)

प्रश्न-पत्र का विषय (2)

प्र . पत्र (1)

सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे 1 पहला प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,

-तदैव- 2 पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित. ) .

- तदैव- 3 विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 4 विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव - 5 पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,

- तदैव- 59 विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 6 दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना- पुलिस , सामान्य प्रशासन भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

-तदैव- 8 समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये

- तदैव- 60 भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये

मंगलवार , दिनांक 10 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक 9 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी

-तदैव- 11 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.

-तदैव- 12 उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 14 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

- तदैव- 61 विद्युत् संस्थापनाऐं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 15 दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 16 प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम , पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

-तदैव- 17 तीसरा प्रश्न पत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

- तदैव- 18 समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव - 19 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - द्वितीय प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 62 लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 20 तीसरा प्रश्न- पत्र प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 22 प्रश्नपत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 23 पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 24 पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा "

-तदैव- 63 स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये .

25 कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(3)

(2)

(1)

26 सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

-तदैव- 27 पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्न पत्र ( बिना पुस्तकों के)

-तदैव - दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

28

-तदैव- 29 तीसरा प्रश्न पत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 30 स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव - 31 चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

- तदैव- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

32

-तदैव- 64 विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि.सु ) के लिये.

गुरुवार , दिनांक 12 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 33 प्रश्न पत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 34 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 35 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 36 प्रश्नपत्र- न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 37 लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

- तदैव- 38 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 39 लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 40 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 41 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 66 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

679 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक 42 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 43 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 44 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 67 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 11.00 बजे तक.

45 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न- पत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 46 प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

47 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 48 प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 49 प्रश्नपत्र , द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित ) .

-तदैव- 50 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 65 पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- सामान्य प्रशासन , राजस्व , भू- अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 68 तृतीय प्रश्नपत्र- महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 4.00 बजे.

51 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न- पत्र लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 52 प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.

53 सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ).

-तदैव- 54 तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव - 55 द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

680

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(3) (1)

(2)

56 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

-तदैव- 57 प्रश्नपत्र तृतीय - अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

-तदैव- 69 चतुर्थ प्रश्नपत्र- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 10.00 से 12.00 बजे.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1/ 15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह (सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंको में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्टक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

681

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

नस्ती क्रमांक 219-2010- एल.ए. भू- अर्जन-प्र. क्र. 51 - अ-82-09-10.- शुद्धिपत्र- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवा वितरण शाखा की प्रस्तावित सब माईनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 51- अ-82-09-10, में भू- भूर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010 को, समाचार- पत्र अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010 को, चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010 को तथा ग्राम में आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010 हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -

प्रकाशन जिसमें हुआ. (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010 अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010

चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010

आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010 पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि (2)

सही संशोधित प्रविष्टि (2)

3.52हे .

3.69 हे.

3.52हे .

3.69 हे.

3.69 हे .

3.52हे.

3.52हे.

3.69 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हेक्टर के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 49 - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा त्योंथर महेबा

34.869

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र.) .

शंकरपुर तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 56 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) रीवा

(2) त्योंथर

1.584

(3) शंकरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र. ).

शंकरपुर तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 59 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) रीवा त्योंथर छदहना

4.936

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छदहना बांध एवं नहर निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन - 2012-1395.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(4)

उज्जैन उज्जैन

0.55

कड़छा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.

डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

क्र. भूमि संपादन - 2012-1397.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(5)

(4)

(6) उज्जैन उज्जैन

नरवर

1.86

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.

डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. भूमि संपादन- 2012-1401.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6) उज्जैन उज्जैन

10.36

गांवड़ी

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.

डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

क्र. भूमि संपादन- 2012-1399.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) उज्जैन उज्जैन

3.27

मुंजाखेडी

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.

डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन-12-1505.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(6) (1)

(4)

(2)

(5)

उज्जैन बड़नगर नकूचाखेड़ी

बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर

14.30 (खुली भूमि)

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-12-1506 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) उज्जैन

बरड़िया

भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर

बड़नगर

बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

104.50 (खुली भूमि)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .

क्र. भूमि संपादन - 12-1507.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 686

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1) (2)

(6)

(4)

(5)

उज्जैन

13.95

बालोदाकोरन

बड़नगर

भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण (खुली भूमि)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. 1085 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) शासकीय अशासकीय

(1) (2)

(3) (4)

(6)

(7)

(5)

सतना

8.493

मझगवां

मझगवां

म. प्र. सड़क विकास निगम, रीवा (म. प्र.) .

सतना-चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण ( डी.बी.एफ. ओ.टी. योजनान्तर्गत ) 2 लेन मार्ग.

( 2 ) कुल 60 किता रकबा का कुल योग 8.493 है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

687 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012

भू- अर्जन - प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1087 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

सतना मैहर कुटाई

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मैहर/सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

सोनवारी पोड़ी

हरनामपुर

सोनवारी

आमाडाडी

3.327 1.271 1.994 1.609 0.286 0.021 0.250 2.877

घुनवारा हरदुआ

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1088- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6) (1)

(4)

(2)

(3)

(5)

सतना उचेहरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मैहर/सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

0.412 1.004 0.676

रमपुरवा मुगहनी खुर्द कुशली

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

688

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. 05 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर रजौआ

10.24

योग .. 10.24

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 , डबरा ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 06- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर कछौआ

6.774 योग .. 6.774

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 , डबरा ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

689

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. भू- अर्जन - 2012-56. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 3 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम

अनुसूची भूमि का विवरण ( हेक्टर में ) शासकीय आबादी योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(4) (5)

(7)

(8)

(6)

(3) रूपारेल

0.95 0.95

शाजापुर नलखेड़ा

पिलियाखाल बांध

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, म. प्र.

योग 0.95 0.95

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन . वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 2303 - भू- अर्जन -2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(1)

(5)

(6) राजगढ़

(2) खिलचीपुर

भूमरिया तालाब के वेस्टीवेयर एवं नहर निर्माण में भूमि का अर्जन.

(3) भूमरिया हरिपुरा नयापुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

(4) 4.069 4.100 0.362 8.531

कुल योग

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

690

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 2305 - भू-अर्जन-12-खिलचीपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

1.137 राजगढ़ खिलचीपुर मेहराजपुरा बरूखेड़ी

0.696 कुल योग 1.833

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) कटारमल तालाब की नहर निर्माण में भूमि काअर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2307 - भू-अर्जन-11- नरसिंहगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की उपधारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(4) ब्यावरा

0.071 राजगढ़

(3) मोतीपुरा खरेटियाखुर्द

0.207 .. 0.278

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मोतीपुरा तालाब के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु भूमि.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंगढ़ जिला राजगढ़. (म. प्र.) . (5)

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 356- भू- अर्जन - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]

691

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

0.302 हुजूर

कपुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र . ) .

सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा माइनर नहर की 0.302 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 358 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 0.034

(3) जोकहा कोठार (छुटे हुए )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर नहर की 0.034 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 360 - भू- अर्जन - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि काविवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 0.126

(3) डिहिया (छुटे हुए)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. ).

(6) सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर की 0.126 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 362- भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) रीवा सिरमौर खम्हरिया

0.120

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा सब माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

प्र . क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3) विनती

(1) दमोह हटा

2.10

योग .. 2.10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, दमोह.

(6) बिनती जलाशय योजना में छूटी हुई भूमि.

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है बिनती जलाशय योजना की स्पिल एवं एप्रोच चेनल के निर्माण प्रयोजन हेतु आने वाली भूमि.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीधी , दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 13 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

( ग ) नगर/ग्राम- पड़खुरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.273 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

1289

0.460

1285

0.002

1290

0.046

1291

0.030

1292

0.001

1297

0.171

1293

0.030

1295

0.064

1302

0.034

1303

0.023

1305

0.115

1306

0.040

1313

0.011

1314

0.107

1315

0.080

1326

0.043

1327

0.064

1328

0.256

राजस्व विभाग .

(1)

(2)

0.002

1329

1330

0.064

0.108

1331

1332

0.048

1333

0.200

1413

0.189

1414

0.032

1415

0.105

0.061

1416

0.028

1370

1371

0.064

0.325

1410

1412

0.120

0.027

1411

0.120

1407

1415

0.067

0.526

1390

0.125

1386

1392

0.096

0.029

1393

1386

0.320

0.024

1408

1409

0.016

योग 4.273

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. क्यू- कले. राजस्व- भू- अर्जन- प्र . क्र. 06-2009-10/अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि 694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- भिण्ड

(ग) ग्राम- बरही

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

1026

0.464

1034

0.032

1025

0.210

1021

0.120

1020

0.500

1018

0.538

1019

0.560

1013

0.391

1012

0.210

1004

0.131

1010

0.290

1011

0.140

1009

0.220

1005

0.079

1006

0.120

1007

0.320

1008

0.180

682

0.222

681

0.020

683

0.126

674

0.310

676

0.009

678

0.044

679

0.110

680

0.878

1376

0.090

1375

0.190

1377

0.880

1378

0.157

1373

0.352

[ भाग 1

(2)

(1)

1374

0.370

1372

0.247

0.288

1371

0.200

1343

0.355

1345

0.370

1344

1342

0.080

1341

0.070

1346

0.166

1340

0.010

1339

0.200

1337

0.150

1336

0.180

1335

0.111

1338

0.030

1128

0.480

1129

0.230

1130

0.137

1134

0.110

1133

0.140

1132

0.251

0.066

1135

1136

0.035

1137

0.074

1332

0.069

0.020

1334

1556

0.019

1557

0.233

1558

0.049

1022

0.142

1024

0.057

1035

0.015

योग 12.826

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भिण्ड इटावा मार्ग पर ग्राम बरही पर वार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु ग्राम बरही में की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी जिला भिण्ड एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-कोलारस

(ग) ग्राम- सुनाज

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 104.092 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

184/13

0.10

184/14

0.10

184/16

0.05

184/17

0.10

0.25

211

259

0.003

263

0.02

0.05

264

265

0.12

268

0.004

269

0.079

270

0.029

273

0.038

274

0.026

275

0.049

276

0.034

280

0.03

382

0.218

402

0.024

403

0.101

404

0.046

408

0.10

(1)

(2)

443

0.321

0.059

444

463

0.009

464

0.02

520

0.001

521

0.226

0.054

522

0.342

837

0.113

838

873

0.006

874

0.037

875

0.06

876

0.05

877

0.044

879

0.004

0.10

880

0.057

881

0.138

886

887

0.112

888

0.10

895

0.237

0.078

1029

1035

0.255

1036

0.18

0.017

1039

0.072

1040

1049

0.038

0.235

1051

0.20

1058

0.066

1198

1204

0.077

0.038

1206

1225

0.085

0.175

1230

0.118

1398

1400

0.146

1403

0.118

1579

0.103

1580

0.102

0.064

1583

1586

0.15

0.055

1601

0.105

1605 696

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

1606

0.124 1625

0.001 1628

0.105 1629

0.093 1630

0.010 1631

0.088 1635

0.05 1656

0.381 1657

0.120 1661

0.181 1662

0.08 1704

0.003 1780

0.182 1824

0.137 1825

0.05

0.078 1833

1859

0.739 1860

0.37 1862

0.27 1863

0.40 1865

1.55 1866

0.246 1870

0.98 1872

1.00 1873

0.72 1874

1.78 1875

1.97 1877

1.00 1878

0.70

1.05 1879

1880

2.00 1881

2.02 1882

2.02 1883

1.699 1888

1.42 1889

1.20 1890

1.00

0.42 1891

1892

2.02 1893

1.05 1894

0.23 1895

0.68 1896

3.24 1898

0.413

[ भाग 1

(2)

(1)

1900

0.621

1903

0.191

1904

0.455

0.217

1975

1976

0.152

1977

0.169

0.211

1979

0.100

2119

1.45

2120

0.20

2121

2122

0.63

2124

0.54

2125

1.50

0.52

2126

2127

0.568

2135

2.42

2.00

2137/1

2149

0.159

2151

0.90

2152

0.70

0.15

2155

1.13

2156

2158

0.86

0.45

2160

1.00

2161

0.33

2162

2163

0.30

0.32

2164

1.25

2165

2166

1.57

0.43

2168

1.55

2169

2170

0.45

0.10

2171

0.50

2173

1.65

2178

2179

0.20

1.60

2180

2181

0.30

2182

0.09

0.43

2183

1.20

2184

0.30

2185

0.82

2186 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

2188

0.15

2190

0.20

2191

0.60

2192

0.50

2196

2.02

2197

2.02

2198

0.40

2199

2.02

2200

2.02

2201

2.02

2208

1.15

2210

1.60

1.40

2213

2214

0.25

2215

0.872

2216

2.00

2217

1.04

2218

1.711

2219

2.00

2220

1.38

2221

2.00

2222

2.00

2223

0.19

2225

0.20

2226

0.183

2232

0.20

1179

0.038

2234

1.60

2237

0.12

2238

1.00

2166/2298

0.43

253

0.083

योग .. 104.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुनाज तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

697 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- 2012-167- प्र.क्र. 05- अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील - चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग ) ग्राम- सेजावाड़ा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.50 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में ) (1)

(2)

35

पैकी 0.03

39

0.10

73

0.06

पैकी 0.11

98

42

0.05

38

पैकी 0.02

50

0.03

37

पैकी 0.02

40

0.03

48

0.04

76

0.16

0.06

41

72

0.06

75

0.16

46

0.04

49

0.04

77

0.16

79

0.48

80

0.26

1.58

149

300

0.25 698

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

101

पैकी 0.17

296

0.10

297

पैकी 0.06

298

0.10

306

पैकी 0.14

778

0.15

780

0.04

योग .. 4.50

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेजावाडा तालाब क्रमांक-03 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 2012-169-प्र.क्र. 06-अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील - चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग) ग्राम-किलाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.10 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

212

पैकी 0.25

577

पैकी 0.20

217

पैकी 0.10

218

पैकी 0.36

220

0.64

213

0.17

515

पैकी 0.07

574

पैकी 0.12

(2)

(1)

575

पैकी 0.15

224

पैकी 0.06

472

0.10

459

0.71

487

0.18

474

0.51

पैकी 0.15

511

0.39

461

463

0.35

465

0.26

502

पैकी 0.03

503

पैकी 0.02

462

0.42

464

0.21

473

0.37

514

पैकी 0.10

513

पैकी 0.34

512

पैकी 0.18

476

0.54

0.55

478

479

0.44

480

0.31

481

0.34

482

0.16

483

0.87

486

0.33

484

0.63

490

0.63

500

0.64

488

0.05

0.12

489

0.25

499

501

पैकी 0.07

493

पैकी 0.17

545

पैकी 0.15

546

पैकी 0.16

547

पैकी 0.03

582

पैकी 0.02

586

पैकी 0.12

585

पैकी 0.08

योग 13.10

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भाग 1 ]

699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2012-173-प्र.क्र. 07-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम - जवास

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.46 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

2

0.23

7

पैकी 1.05

3

0.40

4

1.39

5

0.03

28

0.49

31

0.75

32

पैकी 0.81

35

0.40

45

0.35

83

पैकी 0.64

6

0.81

8

1.49

85

0.61

96

पैकी 2.04

98

पैकी 0.04

10

0.78

13

1.19

25

पैकी 0.36

26

1.02

33

पैकी 0.56

43

0.25

(2)

(1)

पैकी 0.25

47

19

पैकी 0.10

0.04

22

29/1

0.23

0.23

29/2

30

0.26

36

0.02

40

0.07

44

0.13

48

पैकी 0.57

77

पैकी 0.05

78

पैकी 0.06

39

पैकी 0.58

0.18

41

पैकी 0.32

49

51

0.14

53

पैकी 0.07

86

0.57

0.36

87

92

पैकी 0.11

88

पैकी 0.22

99

पैकी 0.10

54

पैकी 0.11

योग 20.46

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- 2012-175-प्र.क्र. 08-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-अलीराजपुर 700

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ख) तहसील- जोबट

(ग ) ग्राम- उबगारी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.42 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2) 113

पैकी 0.02 146

पैकी 0.18 115

पैकी 0.60 142

0.68 141

0.09 145/2

पैकी 0.08 .

190

0.20 193

1.07 194

0.44 196

0.40 197

0.61 209

1.33 195

0.42 208

0.59 199

पैकी 0.10 200

0.15 201

0.19 202

0.10 518

0.06 203

0.39 204

0.52 205

0.64 206

1.11

0.12 211

212

पैकी 0.70 221

पैकी 0.05 213/1

0.67 494

पैकी 0.25 495

पैकी 0.20 496

पैकी 0.25 497

पैकी 0.20 498

पैकी 0.05 524

पैकी 0.15 499

0.30 509

0.61 510

0.33 511

0.80 517

पैकी 0.60

[भाग 1

(2)

(1)

0.40

512

0.42

513

514

0.62

554

पैकी 0.09

555

पैकी 0.07

556

पैकी 0.05

पैकी 0.10

558

505

0.42

योग 17.42

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन - 2012-171- प्र.क्र. 09- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अलीराजपुर

(ख ) तहसील- जोबट

(ग ) ग्राम- बडीजुवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.55 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2)

624

0.14

625

0.08

636

पैकी 0.15

637

0.20

646

0.25

635

पैकी 0.15

0.08

642 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

641

पैकी 0.10

644

पैकी 0.50

645

पैकी 0.30

648

पैकी 0.25

652

पैकी 0.35

योग .. 2.55 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन - 2012-177- प्र.क्र. 10-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-अलीराजपुर

( ख ) ' तहसील- चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग) ग्राम-झीरण

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

232

पैकी 0.04

235

पैकी 0.05

239

1.07

507

पैकी 0.52

254

पैकी 0.13

256

पैकी 0.10

262

पैकी 0.07

509

0.15

510

0.17

511

0.20

योग .. 2.50

701 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

नस्ती क्र. 219-2010- एल.ए. - भू- अर्जन प्र . क्र. 51 - अ-82- 09-10 - शुद्धि- पत्र.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाइनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-51-अ- 82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 10 जून 2011 को चौथा संसार में दिनांक 9 जून 2011 , नवभारत में दिनांक 8 जून 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 4 जून 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टि खसरा रकबा प्रकाशन जिसमें हुआ

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि खसरा रकबा नंबर (हे.में. ) (1) (2)

(1)

नंबर (हे.में. ) (2)

विलोपित

4

विलोपित

5/1

विलोपित विलोपित मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 10 जून 2011

52

विलोपित विलोपित

0.12 0.05 0.07 0.07

43

43

0.14 चौथा संसार में दिनांक

विलोपित विलोपित

विलोपित विलोपित 9 जून 2011

विलोपित विलोपित

4 5/1 52 43

0.12 0.05 0.07 0.07

43

0.14 नवभारत में दिनांक

4

0.12 विलोपित विलोपित

5/1

0.05 विलोपित विलोपित 8 जून 2011

0.07

52

विलोपित विलोपित

0.07

43

43

0.14

4

0.12

आम इश्तहार दिनांक

विलोपित विलोपित

0.05

5/1

विलोपित विलोपित 4 जून 2011

52

0.07

विलोपित विलोपित

43

0.07

43

0.14 702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हे . के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- 14-( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- घुघरी

(ग ) ग्राम- बगली, प.ह.नं.47 एवं खैरी . प.ह.नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.26 हेक्टर

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

19/1

0.08

62/4

0.14

59/2

0.30

0.70

59/3

59/1

0.04 योग .. 1.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चाबी जलाशय के अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासने , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 14 फरवरी 2012

प्र. क्र. 11 अ- 82- वर्ष 10-11-109.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बीना

(ग) ग्राम- हरदौट

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.743 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.300

18/1

0.250

19/1

0.120

19/2

20/4

0.110

0.110

20/6

0.140

20/3

0.190

13/3

13/2

0.270

0.020

13/5

7/4

0.190

4/1

0.070

4/4

0.380

10

0.019

0.571

13/1

योग 2.743

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

प्र. क्र. 12 अ- 82- वर्ष 10-11-110.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बीना

(ग ) ग्राम- इटैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.750 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

161

0.420

162

0.010

146

0.410

148

0.020

147

0.010

136/2

0.110

137

0.030

136/1

0.340

134

0.190

133

0.020

132/2

0.170

131

0.010

130

0.010

योग 1.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. 539 - री - भू- अर्जन- 2012 - प्र.क्र. 5 अ- 82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील - बड़ौद

(ग ) ग्राम- मुंदपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.53 हेक्टर .

खसरा सर्वे

क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

3

0.60

9

0.75

4

0.60

10

0.75

5

0.65

8

0.70

1.35

6

11

3.23

0.42

12

14

0.24

0.01

16/4

0.02

17/2

15/1

0.17

16/1

0.02

16/6

0.02

25

0.28

26

0.12

15/2

0.07

15/3

0.14

29/1

0.01 704

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 27

0.12 15/4

0.07 16/3

0.03 16/5

0.02 17/1

0.18 18

0.10 19

0.74 21/1

0.06 21/2

0.23 22/1

0.13 34

0.03 35

0.23.

0.07 24/681/1

21/3

0.24 21/4

0.20 23

0.18

1.06

0.10 24

32

0.01 37

0.08 38

0.01 24/681/2

0.03 28

0.08 33

0.02 36

0.12 43

0.20 68

0.11 44

0.04 63

0.14

0.10 45

62

0.04 47/1

0.60 47/2

0.19 48

0.55 49

0.24 51/1

0.09 52

0.06 57

0.80 59

0.95 60

0.01 29/2

0.02 51/2

1.10 योग 19.53

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 538 - री - 1 - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र.7 अ-82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- बड़ौद

(ग ) ग्राम- पीपल्या हमीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 78.71 हेक्टर .

खसरा सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है . (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

2/1

0.30

0.13

3

5

0.40

10

0.21

12

0.21

4/1

0.10

0.12

22

0.06

11

13

0.14

16

0.31

30/2

0.18

54

0.11

79

0.09

359/2

0.10

2/2

0.04

4/2

0.02

14

0.38

15

0.22 भाग 1 ]

705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 433

0.30 437

1.22 438

0.18 439

0.40 444

0.56 443/1

3.36 17

0.05 62

0.03 19

0.06 63

0.03 25

0.65 26

0.77 33

0.07 34

6.27 39

0.21 41

0.18 66

0.29 68

0.32 69

0.21 74

0.27 360

0.34 27

0.21 40

0.33 65

0.20 77

0.08 28

0.21 44

0.08 51

0.11 64

0.19 75

0.08 30/1

0.18 31

0.20 32

0.15 78

0.09 359/1

0.11 35

0.25 36

0.12 43

0.11 37

0.16 48

0.15 38

0.16 53

0.15 80

0.07 424/2

0.12 425

0.38 435

0.50 (1)

(2)

0.21

29

0.10

42

49

0.29

50

0.10

76

0.07

45/1

0.16

0.12

129

0.12

130

131

0.31

132

0.31

45/2

0.16

46

0.15

47

0.14

493

1.01

526

0.24

527

0.63

0.03

537

540

0.12

52

0.52

55

0.15

0.14

56

57

0.19

134/1

0.08

135/1

0.05

58

0.58

133

0.33

59

0.08

341

0.04

60

0.08

0.05

18

0.03

61

67

0.13

72

0.10

73

0.12

82/1

0.08

115/1

0.31

392/3

0.11

0.28

394

0.10

448/1

83

0.24

0.16

116/2

391/1

0.02

393/1

0.14

447/1

0.40

82/2

0.16

115/2

0.27 706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 388

0.04 392/1

0.02 84

0.26 95

0.12

0.08 99

108

0.12 85

0.15 94

0.12 100

0.11 109

0.12 86

0.07 96

0.13 .

104

0.10 87

0.05 103

0.06 105

0.05

0.05 88

98

0.04 102

0.06

0.05 106

89

0.05 101

0.15 107

0.10 90

0.29 443/3

0.60 523

0.10 91

0.15 127

0.02

0.20 136

137

0.01 92

0.08 93

0.09 128

0.43 113/1

1.20 113/2

0.75 113/6

0.24 113// 7

0.95 113/3

0.45

0.52 113/8

112/2

0.55

0.24 113/4

113/5

0.19 113/9

1.45 379

0.18 115/3

0.25

[भाग 1

(2)

(1)

0.04

392/2

0.04

395

0.17

116/1

0.07

124

393/4

0.15

0.16

116/3

387

0.10

0.15

393/3

0.20

116/4

447/2

0.40

393/2

0.15

0.06

120

122

0.65

126

0.17

0.36

149

112/1

0.25

112/3

0.95

380

0.19

0.01

125

0.01

139

134/2

0.08

135/2

0.05

134/3

0.08

135/3

0.05

134/4

0.09

0.06

135/4

144

0.17

0.02

146

258

0.04

260

0.09

0.90

261

384

0.31

2.08

432

267

0.01

355

0.54

356

0.61

0.30

357

358

1.54

0.27

363/1

363/2

0.26

364/1

0.33

365/1

0.80

367/1

0.18

370/3

0.16

0.03

373/1

0.11

413/2

0.25

416 भाग 1 ]

707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 364/2

0.33 365/2

0.10 367/2

0.17 368/2

0.40 370/2

0.16 347/2

0.08 413/1

0.12 417/2

0.20 364/3

0.32 365/3

0.10 367/3

0.17 368/1

0.40 370/1

0.15 413/3

0.12 417/1

0.21 366

0.45 414

0.25 415

0.26 419

0.21 420

0.16 421

0.41 422

0.18 369

0.98 375

0.61 376

0.34 371

0.47 374

0.43 377/1

0.04 377/2

0.20 378

0.18 403

0.09 405

0.16 412

0.06 381

0.41 382

0.50 383

0.44 385

0.16 399

0.19 400

0.12 411

0.09 396

0.18 397

0.18 398

0.08 406

0.06 408

0.10 401

0.12

(2)

(1)

402

0.12

404

0.12

337/2

0.26

407

0.06

409

0.12

0.11

410

0.27

418

426

0.20

0.66

427

428

0.83

429

0.85

430

1.17

0.02

431

434

2.10

1.47

436

442

0.21

491

0.25

451

0.46

483

0.65

489

1.90

0.95

492

539

0.06

488

0.47

525

0.04

495

0.61

524

0.01

0.30

542

543

0.82

544

0.12

552

0.22

443/2

0.65

337/1

0.24

योग 78.71

नोट.- ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन, अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मंध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्र.क्र. 57 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-रिठौंदन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.577 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये

जाने वाला

कुल रकबा (है. में)

अनुमानित

रकबा (हे .में ) (1)

(2)

(3) 83

1.51

0.069 81

0.68

0.012 82

2.14

0.184 72

1.60

0.138 74

0.90

0.115 75

0.64

0.138 591

0.62

0.128 589

0.46

0.024 588

0.266

0.41

0.63

601

0.105 602

0.63

0.117 576

0.62

0.128 577

0.61

0.132

0.58

558

0.103 555

0.26

0.057 556

0.22

0.069 557

0.24

0.012 554

0.42

0.080 (2)

(3)

(1)

0.012 464

0.31

465

0.19

0.092 0.20

0.034 466

467

0.33

0.046

0.046 472

0.24

0.56

0.092 468

0.057 861

0.48

0.14

0.057 863

864

0.26

0.034 0.21

0.034 866

872

0.057 0.29

871

0.046 0.35

0.25

0.012 869

0.012 890

0.40

0.42

892

0.057 891

0.16

0.057 1758

0.43

0.012 1754

0.012 0.18

0.069 1755

0.22

0.057 0.14

1756

1757

0.14

0.046 1772

0.35

0.081 1778

0.52

0.081 0.11

0.024 1780

1719

0.21

0.034

0.034 1782

0.18

1783

0.28

0.081 0.27

0.012 1785

1714

0.26

0.057 1713

0.034 0.10

0.012 1789

0.27

0.36

0.034 1712

1709

0.15

0.115 0.20

0.012 1708

1660

0.72

0.218 1663

0.51

0.012 1664

0.26

0.034 0.13

0.012 1618

1616

0.18

0.080 0.19

0.046 1613

1675

0.12

0.012

0.057 1612

0.16

1606

0.32

0.046 0.16

1607

0.046 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 1611

0.33

0.080 1608

0.41

0.103 1544

1.55

0.057 1543

0.72

0.080 1536

0.15

0.046 1533

0.34

0.023 1534

0.080

0.20

1535

0.16

0.057 1537

0.20

0.023 1531

0.65

0.057 1530

0.28

0.012

0.15

1527

0.023 1526

0.17

0.057 1524

0.15

0.069

0.20

1525

0.012 1773

0.22

0.120 1774

0.032

0.22

1775

0.36

0.108 1747

0.10

0.011 1745

0.32

0.065 1727

0.27

0.086 1729

0.24

0.032 1639

0.21

0.119 1636

0.30

0.075 1591

0.28

0.075 1585

0.43

0.054 1584

0.34

0.054

0.20

1580

0.119 1582

0.26

0.097 1581

0.13

0.011 1577

1.21

0.108 1457

0.032

0.05

0.85

1458

0.054 1452

0.69

0.032 1459

0.65

0.151 1499

0.49

0.043 1498

0.91

0.119 1496

0.10

0.043 1493

0.51

0.021 1497

0.183

0.62

1465

0.35

0.021 1466

0.90

0.173 1468

0.52

0.054 1467

0.170

0.065

709

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 1359

0.49

0.054 1354

0.46

0.021

0.11

1189

0.041

0.63

1190

0.124

योग 14.577 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 16 फरवरी 2012

प्र.क्र. 01 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- डंगरउ

(घ) क्षेत्रफल-14.400 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (है. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

(3) 68

0.560

0.170

0.340

69

0.310

0.060

70

0.060

0.180

71

0.070

0.420

0.020 72

104

1.340

0.120

0.040 102

0.370

101

1.080

0.800 710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 100

0.470

0.230

0.270

99

0.140 98

0.260

0.170 97

0.260

0.170 96

0260

0.190 95

0.260

0.150

0.220

94

0.130 93

0.550

0.410 92

0.420

0.150 156

0.680

0.680

1.250

91

0.110 157

0.410

0.090 158

0.410

0.410 159

1.510

0.050 161

0.150

0.070

0.310

162

0.010 163

0.420

0.390 164

0.610

0.250

0.750

166

0.040 167

0.410

0.160 168

0.260

0.200 170

0.040

0.370 172

0.220

0.490

171/653

0.250

0.140 173

0.480

0.180 487

0.190

0.100 488

0.350

0.250 493

0.210

0.130 492

0.320

0.120 494

0.500

0.530

491

16.000

0.100 497

0.650

0.210 496

0.730

0.300 499

0.620

0.320 500

0.420

0.010 501

0.190

0.190 504

0.230

0.160 505

0.310

0.260 506

0.480

0.350 508

0.070

0.010 522

1.030

0.280

0.770

546

0.010 510

0.710

0.540 509

0.330

0.010

(2)

(3) (1)

0.110 519

0.110

512

0.200

0.140

0.240

0.070 511

0.070 587

0.240

1.370

0.040 584

0.250

0.230 574

0.290

0.220 565

566

0.260

0.140 571

0.270

0.010

0.010 573

0.110

575

0.100

0.010

0.040

0.010 576

578

0.770

0.580

0.200 592

1.000

582

-0.530

0.120

0.180 583

0.750

0.040

0.200

588

586

0.950

0.900

1.440

585

0.390

0:010 591

1.250

520

0.320

0.270

योग . 14.400 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- पलायछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.756 हेक्टर .

सर्वे नं.

प्रभावित क्षेत्रफल जो अर्जित किया जाना है

सर्वे नम्बर का कुल क्षेत्रफल (है. में)

(हैक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

0.073 286/3

0.836

286/4

0.518

0.293 भाग 1 ]

711

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(3) (1)

(2)

290

0.042

0.439

291

0.231

0.021

0.084 292

0.921

295

3.908

0.491 306 मिन

0.738

306 मिन

0.739

0.042 306 मिन

0.739

2.581

0.125 316

0.105 317 मिन

0.358

317 मिन

0.359

318

1.975

0.052 322/2 मिन

0.324

"0.261 322/2 मिन

0.314

323

0.272

0.115

0.711

330/4-7

330मिन

0.345

0.052 330मिन

0.345

1.756 योग

16.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत दो आब नहर की खेड़ा मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 21 फरवरी 2012

प्र.क्र. 56- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम- रिछारीखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (है. में)

अर्जित किये जाने वाला -अनुमानित रकबा ( हे.में )

(3)

(2)

(1)

7 मिन

0.642

0.14

0.474

7 मिन

1.673

7मिन

0.02

1.254

9

0.096

35 मिन

0.096

35 मिन

0.05

0.096

35मिन

0.096

35 मिन

0.097

35 मिन

0.01

0.251

52

0.209

0.04 53

0.07

0.251

55

0.04

0.188

58

0.05

0.209

59

0.01

0.21

62मिन

62मिन

0.42

0.01

0.031

63

0.376

0.16 65

0.07

0.418

66

0.16 67

0.387

0.03 68

0.303

0.167

88मिन

0.465

0.18 88 मिन

0.465

88 मिन

0.18

0.611

93मिन

1.903

93मिन

0.063

189 मिन

0.08

0.045

189 मिन

0.063

189 मिन

0.045

189 मिन

0.063

190 मिन

0.04

0.006

190 मिन

0.063

190 मिन

0.007

190 मिन

0.007

0.04 190 मिन

0.08 197

0.408

0.04

0.251

198

0.02

0.543

199

0.06 200

0.334 712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 201

0.26

0.04 202

0.261

0.05 205

0.05

0.23

206

0.05

0.240

228 मिन

0.146

0.06 228 मिन

0.136

229

0.04

0.167

230

0.199

0.04 232मिन

0.188

0.06 232मिन

0.188

233

0.06

0.418

234

0.334

0.06 235 मिन

0.178

0.05

0.177

235 मिन

257

0.157

0.03 258

0.167

0.01 259

0.125

0.07 260

0.05

0.146

269

0.157

0.01

0.05 270

0.146

271

0.251

0.05 274

0.648

0.15 308

0.293

0.08 309 मिन

0.178

0.05 309 मिन

0.188

310

0.02

0.460

330

0.01

0.293

334

0.042

0.02 335

0.366

0.14 336

0.282

0.01 347

0.282

0.10 456

0.188

0.03 459

0.05

0.146

461

0.157

0.06 462

0.05

0.157

463

0.188

0.10 384

0.23

0.06 387

0.314

0.04 388

0.366

0.10 391

0.209

0.06 392

0.240

0.06 394

0.157

0.03 395

0.157

0.03 396

0.449

0.08 (1)

(2)

(3) 457

0.282

0.05

0.07 458

0.146

3.86

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन- 11-1509 -प्र. क्र. 1 व 2/11-12 -अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील - बड़नगर

(ग) ग्राम- दौलतपुर एवं सोहड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.68 हेक्टेयर.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

सर्वे नम्बर (1)

ग्राम-दौलतपुर

203

0.95

258

0.01

204

0.03

208

0.84

209

0.75

0.45

210 भाग 1 ]

713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(2)

(1)

215

0.10

216

0.16

217

0.49

255

0.04

259

0.45

260

0.02

256/1

0.12

256/2

0.19

256/3

0.17

257

0.10

264

0.55

265

0.21

ग्राम-सोहड

0.05

349

5.68

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रतलाम- महू आमान ( गेज ) परिवर्तन कार्य के लिये ग्राम दौलतपुर एवं सोहड में निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 368 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- तेन्दुहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.11 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

105/1

0.11

योग :

0.11

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 1086- भू- अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- कन्हवारा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी खाता 0.896 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

728/3

0.120

728/2

0.061

734/2

0.053 714

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

734/1

0.061

266/2

0.178

0.051

267

678

0.205

306

0.111

733

0.056

योग : 0.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2012

प्र. क्र. 6- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ग्राम- पृथ्वीपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.093 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में) (2)

(1)

3900

0.086

3860

0.063

(2)

(1)

*0.039

3862

0.042

3864

3867

0.063

0.010

3869

0.054

3870

0.016

3863/1

0.030

3877/1

3875

0.016

0.010

3873

4123

0.229

4165

0.047

4170

0.004

4171

0.043

4172

0.031

4182

0.056

4183

0.005

0.153

4169

4667

0.012

0.084

4180

1.093

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 608 - भू- अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भाग 1 ]

715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- सारंगी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.51 हेक्टेयर सर्वे नम्बर

रकबा (हे . में)

(1)

(2)

1253

0.15

1254

0.03

1256

0.03

1257

0.02

0.10

1261

1262

0.08

1263

0.10

0.51

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी सबमाईनर नहर के निर्माण होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 610 - भू- अर्जन - 2012 - रा. प्र. क्र. अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-सारंगी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.70 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1236/1

0.03

0.20

1236/2

1238

0.10

1239

0.05

0.20

1241/1

1248

0.15

1256

0.10

1257

0.17

1258

0.14

1273

0.12

0.04

1274

1276

0.01

0.12

1294

1304

0.27

योग .. 1.70

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -2 के निर्माण होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 612- भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- कचनारिया 716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

.(1)

निजी भूमि

363

0.45

368

0.02

369/1

0.23

372

0.15

373

0.08

374/1

0.06

400

0.02

401

0.18

402/ 1-

0.20

402/2

0.05

403

0.07

योग .

1.51

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर -2 के निर्माण होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 616 - भू-अर्जन - 2012- रा. प्र. क्र.अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- बोलासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

निजी भूमि

999

1002/1

0.04 0.12

(1)

(2)

1000

0.13

1051

0.24

1052-

0.17

1050

0.12

73

0.07

74

0.09

75

0.10

76

0.02

88/2

0.51

89

0.05

282

0.18

0.15

283

278

0.06

270

0.18

0.01

275

274

0.02

273

0.06

271

0.15

261

0.13

258

0.03

259

0.03

256

0.03

260

0.01

255

0.04

251

0.04

248

0.04

250

0.08

249

0.08

243

0.06

242

0.06

241

0.06

240

0.20

370

0.34

374

0.08

0.16

378

389

0.10

388

0.28

387

0.02

397

0.01 योग .. 4.35

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बोलासा माईनर नहर के निर्माण होने से.

भाग 1 ]

717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 618 - भू- अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- बोलासा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर.

रकबा (हे. में) (2)

निजी भूमि

1654

सर्वे नम्बर (1) 0.29 0.29 योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -2 के निर्माण होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 620 - भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- बोलासा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

निजी भूमि

1441

0.24

1443

0.08

0.02

1496

1499

0.08

0.10

1502

1504

0.10

0.02

1589

1590

0.02

0.12

1591

1592

0.04 योग .. 0.82

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी निर्माण होने से. सब- माईनर नहर के ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 622- भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- बोलासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.64 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

निजी भूमि

856

0.15

858

0.16 718

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

859

0.06

866

0.05

867

0.10

869

0.07

870

0.22

902

0.05

1001/1

0.17

1001/2

0.23

1006

0.07

1009/1

0.09

1009/2

0.09

1009/3

0.09

1010/1

0.15

0.16

1010/2

1014

0.10

1015

0.10

1016

0.12

1024

0.05

1025

0.24

0.06

1051

1535

0.06

योग . 2.64

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बोलासा सब- माईनर नहर के निर्माण होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 624 - भू- अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- सारंगी

[भाग 1 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.02 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

निजी भूमि

0.32

705

804

0.02

807

0.05

0.18

808

0.13

809

810

0.11

811

0.10

812

0.25

842

0.03

843

0.40

0.08

846

848

0.07

0.25

883

884

0.12

892

0.16

0.25

894

907

0.08

909

0.13

1129

0.20

1143

0.08

1439

0.05

0.12

1441

1442/5

0.05

1442/6

0.04

1442/7

0.04

1442/8

0.04

1442/9

0.10

1442/10

0.20

1479

0.15

1482

0.10

1483

0.12

4.02

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -1 के निर्माण होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

719

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 626 - भू-अर्जन- 2011-12- संशोधन. कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2329 - भू-अर्जन- 2011- झाबुआ , दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अनुसूची के कॉलम नंबर ( 03 ) में प्रकाशित रकबा के स्थान पर कॉलम नंबर (02 ) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर ( 05 ) में अंकित रकबा पढ़ा जावे:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- हिण्डोलाबावडी

सही प्रकाशित रकबा स.क्र. पूर्व में प्रकाशित हेक्टर

सर्वे नम्बर रकबा सर्वे नम्बर रकबा (1) (2)

(3)

(5)

(4)

1.

132

0.13

132

0.15 2.

133

0.01

133

0.02 3.

142

0.02

142

0.03 4.

0.05

146

146

0.12 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 628 - भू- अर्जन- 2011-12- संशोधन. कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2337- भू-अर्जन- 2011 - झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में कम्प्यूटर त्रुटि से सर्वे नंबर 195 का रकबा 0.16 हेक्टर के स्थान पर 0.06 हेक्टर का प्रकाशन होने से निम्नानुसार प्रकाशित रकबा 0.06 के स्थान पर कॉलम नंबर ( 02 ) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर ( 05 ) में अंकित रकबा 0.16 हेक्टर पढ़ा जावें:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-छावनी

सही प्रकाशित रकबा स.क्र. पूर्व में प्रकाशित हेक्टर

सर्वे नम्बर रकबा

रकबा

सर्वे नम्बर

(1) (2)

(3) (4)

(5) 1.

195

0.06

0.16

195

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 1717 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार -

(ख ) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- अकोलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

47/2/1

0.080

0.080

47/2/3

50/1

0.044

0.044

50/2

51

0.095

52/1/1

0.020

52/1/2

0.020

52/2

0.040

0.015

81/5

88/1/1

0.020

88/1/2

0.030

88/2

0.050

88/3

0.180

89 पै.

0.194

93/2/1

0.023

93/2/2 पैं.

0.028

93/2/3

0.012

93/3

0.150 720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

93/4/1/1

0.017

93/4/1/4

0.005

93/4/1/5

0.005

97

0.325

98

0.260

योग 1.737

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1722 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील - धार

(ग) ग्राम- मंडलावदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.034 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

154/2

0.010

157/1

0.030

157/2

0.010

157/3

0.020

157/4

0.006

157/5

0.008

(1)

(2) 157/6

0.006

157/7

0.005

157/8

0.005

157/10

0.005

0.005

157/11

0.005

157/1 पै .

158/2

0.450

159

0.140

0.115

248/1

0.950

248/2

0.008

0.020

249/1

0.180

249/2

0.049

249/2 पै.

0.005

157 पै.

योग .. 2.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1727 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार भाग 1 ]

721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ग) ग्राम-खेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

169

0.028

योग 0.028

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1732- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-पीथमपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.462 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.116

391/1/क/1

391/2/1 पै.

0.139

402/1/1

0.045

392/1/1

0.018

(2)

(1)

392/1/2

0.014

392/1/4

0.007

392/2

0.115

392/3

0.045

399/1/1

0.076

399/1/2

0.028

399/1/3/1

0.025

399/1/3/2

0.024

402/1/2

0.016

402/2

0.020

413/1

0.162

413/2

0.161

414पै.

0.045

0.016

414 पै.

420/1/1/पै.

0.075

420/2/1

0.140

421/1/1

0.121

421/2/1

0.054

योग 1.462

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

722

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. 1286- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- बगदरी , प. ह. नं. -40 , ब. नं. - 65, रा . नि. मंडल-चौरई .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.220 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.720

6/12 , 29/1 , 29/2

30/2 , 30/3 , 31/2

0.020

33/1, 34/1 , 35/1 , 35/1,

41/1 , 42/1

0.110

35/2, 36/1

36/2

0.180

36/3

0.090

347/1 , 2

0.100

कुल : 01.220

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बगदरी जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1287- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- हिवरखेड़ी, प. ह. नं. - 01 , ब. नं. - 166 , रा. नि. मंडल-चौरई.

( घ ) अर्जित किया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.172 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.120

272/3 , 273/3 , 274/3

0.068

272/2 , 273/2 , 274/2

271/1

0.135

0.090

269/3 , 270/3

263/3

0.105

0.165

269/2 , 270/2

0.202

269/1 , 270/1

0.140

287, 288

123

0.072

132

0.126

126

0.036

263/2

0.085

0.101

263/1 , 261 भाग 1 ]

723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

262/1

0.045

262/2

0.100

0.112

260/2

0.045

282, 283

284/1

0.135

286/1

9.135

286/2

0.135

289

0.020

कुल : 02.172

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिण्डरई सराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1288 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम - महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं. - 40 , ब. नं. - 226, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.642 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.083

286/1 ; 2

56/1

0.108

287/3

0.060

306/3

0.011

0.115

154/1 , 4

306/1

0.012

215/4

0.195

311/2

0.010

302/1

0.068

215/7

0.112

302/2

0.068

342/2

0.045

0.068

302/3

0.135

301/1 , 304/1 क

342/3

0.247

0.203

301/2, 304/1 घ

305

0.020

58

0.045

307

0.020

308

0.020

310/1

0.018

309

0.020

310/2

0.015

311/1

0.010

0.045

317/2, 317/3

312/2

0.015

316

0.015

0.018

312/3, 314

313/2

0.004

315/2

0.010

315/1

0.010

312/4

0.010

313/1

0.004

0.068

369/2, 374/2

372/3

0.022

372/1

0.008

0.020

372/2, 372/18

367/1

0.065

0.180

366/2, 3

366/1

0.175

0.130

359/1 , 361/1

0.112

359/2 724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

68/2

0.090

323

0.115

0.112

215/2, 215/3

154/3

0.101

154/2

0.068

306/4

0.011

0.069

199 , 200/3 , 215/1 ड

343/5

0.112

306/2

0.010

59/1

0.010

0.190

57/2 , 63/1 , 60/1 , 61/1

0.135

53/1 , 2 , 3

कुल योग : 3.642

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1289 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- हर्रई

(ग ) नगर/ ग्राम- भेडा, प. ह. नं.- 20 , ब. नं. -60, रा. नि. मंडल- हर्रई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

85/1

2.041

0.082

89

कुल योग : 2.123

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भेडा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1290 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- बडेला, प. ह. नं.- 61/44, ब. नं. - 186 , रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा.

भाग 1 ]

725

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.228 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

36/1

0.162

36/2

0.180

0.054

37/4, 54/4 , 55/5 , 56/5 , 57/5

0.036

37/3 , 54/3 , 55/4 , 56/4, 57/4

0.198

39/2, 40/2

285/6

0.252

0.072

43/1 , 46/1 , 47/1

0.108

87/3 , 88/3 , 89/3 , 94/3 , 94/4

0.216

87/2 , 88/2 , 89/2

0.042

90, 91 , 92

0.054

109/2

0.072

109/1

0.090

0.090

140/1 , 141/1

0.084

140/3 , 141/3

0.126

135/5 , 210/2

138

0.090

134

0.020

132/2

0.138

0.042

137/1 , 144/1

135/8

0.020

0.025

135/7 , 187/4

210/7

0.030

135/16

0.042

219/2

0.035

0.054

217/1 , 218/1

216

0.108

210/8

0.110

0.036

208/2 , 215/1 , 215/2

223/4

0.026

225

0.020

283/2

0.145

275

0.216

136/1

0.036

44/1

0.055

223/6

0.144

कुल योग : 3.228

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बडेला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1291 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- खामी , प. ह. नं.- 57/44 , ब. नं. - 46, रा . नि. मंडल - अमरवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.430 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.072

230/2, 232/3

0.054

200/2, 459/1

0.108

200/7, 459/5

523/1

0.126

0.090

524/1 , 524/2

0.108

530/2, 531/8 726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

0.216

533/10 , 534

536/7

0.060

536/6

0.036

0.072

536/5 , 539/5

539/9

0.054

510

0.078

0.252

499 , 511 , 512/1 , 513 , 516/1

514/2

0.075.

0.324

482/2, 514/3

0.216

492, 493, 494

445/1

0.215

0.058

438, 440

439

0.216

कुल योग : 2.430

(2 ). अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बडेला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1292 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- मानेगांव , प. ह. नं. -41 , ब. नं. - 229, रा . नि. मंडल- अमरवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.707 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.135

187/2, 189/2

204

0.188

0.081

189/3

182/ 1च

0.075

0.068

195/2, 202/3

0.060

180/2, 181/2

183

0.030

0.121

187/1 , 190

192/2

0.028

0.101

196, 197

0.181

354, 356

351/2

0.130

0.090

352, 353

0.042

351/1

0.125

380

0.068

381, 382

384/3

0.113

379

0.020

378/1

0.080

432/2

0.135

0.115

433, 434/1

0.090

434/2

0.158

441

0.145

444

447/1

0.068

447/2

0.180

469/1

0.053

470

0.270

0.157

471/2, 472/2

378/2

0.068

378/3

0.038

0.028

378/4, 431/4

0.035

376/1 , 377/1 , 431/5

0.113

436/1 , 437/1

0.090

376/2 , 377/2 , 431/6

0.101

376/3 , 377/3 , 431/2 , 431/3 भाग 1 ]

727

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

432/3

0.052

432/1

0.053

472/4

0.135

492/1, 493/1

0.068

0.158

491 , 492/2 , 493/2

489/ 1 ख

0.090

489/2

0.130

500

0.030

617/2

0.068

385/2

0.180

195/1

0.020

202/1

0.098

203

0.045

कुल योग : 4.707

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बागला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1293 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-जटलापुर, प. ह. नं.- 33 , ब. नं. - 183, रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जानें वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-43.229 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.100

29

40/1

0.679

40/2

0.355

0.280

41

0.100

45/2

0.040

47

0.405

48

49/1

0.405

0.760

49/2

50

0.231

0.640

51/3

0.365

51/10

51/4

1.118

0.170

51/9

0.325

51/8

53

0.890

56/2

0.600

56/3

0.600

56/4

0.600

56/1

0.190

0.433

60/1

0.813

60/3

60/2

0.381

62/1

0.433

62/2

0.180

1.578

68/1

68/3

2.043

68/2

2.043

2.511

68/4

69

5.617

70/1

2.040

70/2

2.043

71/1

1.096

71/2

1.821 728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

71/3

1.097

72/1

1.567

72/2

1.570

75/1

1.100

75/2

0.760

76/1

1.505

81

0.243

76/2

1.261

80

0.280

107

0.089

108

0.016

109

0.016

110

0.016

0.012

111/2

0.012

113

0.008

112

0.020

114

0.004

115

0.016

116

0.008

120

0.024

121/1

0.010

51/5

0.130

77/1

0.210

121/2

0.010

122

0.008

123

0.008

124

0.012

163/1

0.900

164/2

0.100

163/2

0.190

164/1

0.040

38/2

0.058

165/1

0.020

156

0.012

157

0.012

कुल योग : 43.229

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1294 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- मंडुआढाना, प. ह. नं. - 02, ब. नं. - 222, रा. नि. मंडल- चौरई.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-64.598 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

339/1

0.020

1.000

340/2, 341/3

0.704

368/1 ग, 368/3 , 369/2

0.441

381/5 , 381/18 , 389/1 ख ,

390/2क, 390/2ग .

0.202

378/2, 379/2

0.101

394/3

0.486

383

0.624

384/3

406/1

0.922 भाग 1 ]

729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 406/4

0.308 345/3

0.497 339/3

0.075 343/1

0.047 362/1

0.162 366/2

0.243 358

0.210 360/2

0.113 361

0.854 370

0.170 371

0.320 380/3

0.045 381/7

0.162 381/8

0.036

1.027 381/3 , 389/ 2 ग

406/3

0.769 407

0.061 426

0.793 410/1

0.077 410/2

0.040 411/1

0.287 416/1

0.138 417/1

0.227 417/2

0.360 424

0.567 419

0.409 404/1

1.000 405/1

1.465 413

1.242 420

0.194 429

0.219

0.223 378/1 , 379/1

384/6

0.100 372

0.214 373

0.109 374

0.093 376

0.158 377/2

0.364 390/ 2घ

0.020 390/2ज

0.032 377/1

0.081 380/4

0.162 381 / 2 ग

0.567 389/2ख

0.462 381/13

0.162

(2)

(1)

408

0.105

384/1

0.692

385

0.518

389/2च

0.533

0.244

390/2ख

395

0.117

400/2

0.101

406/2

0.412

0.162

359/1

0.154

363/1

0.012

394/4

363/2

0.243

364

0.252

359/3

0.494

384/5

0.040

418

1.546

414/1

0.646

414/2

0.645

0.283

381/17 , 382/4

0.178

389/2घ, 389/ 2ड़

394/6

0.040

0.315

403/2

403/3

0.316

0.081

381/6 , 390/22

0.275

381/11 क , 382/2क

0.275

381/ 11 ख , 382/2 ख

381/14

0.085

390/2च

0.069

381/15

0.081

0.283

381/16 , 382/3

403/4

0.381

427/1

0.186

427/2

0.182

0.178

427/3

428

0.312

412/4

1.124

0.615

405/2

405/3

0.611

411/3

0.150

409/ 1 ग

0.093

410/3

0.162

412/1

0.910

412/3

0.518

412/2

0.535

409/1 क

0.231 730

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 415

1.376 422

0.417

0.191 423/1 , 2, 3

423/2

0.421

0.035 324, 325/1

340/1

0.809 340/5

0.178 341/5

0.145

1.438 325/2 , 325/3 , 326/1 , 326/2 , 26/2 ,

327/1

340/3

0.194 330/5

1.092 334/1

0.085 334/2

0.470

0.611 398/2

399

0.138 400/1

0.101 330/4

1.213 331

0.497 332/1

0.191 350/2

0.064 155/ 1 ख

0.939 337/1

0.200 337/2

0.413 396

0.142 397

0.105 398/1

0.445 401

0.028 338/1 , 339/4

0.093 344

0.166 345/2

0.632 346/1

0.032 339/2

0.075 340/4

0.100

0.071 341/1 , 345/1

341/2

0.070 343/2

0.046 345/5

0.089 392/7, 393/7

0.098 202/5

0.210 345/4

0.320 347/1

0.200 348/1

0.028 349/1

0.258 338/3

0.032

[भाग 1

(2)

(1)

357

0.239

0.222

365/1 , 366/1

338/4

0.032

345/6

0.320

347/2

0.197

348/2

0.029

0.257

349/2

336/2

0.425

0.036

352

0.065

338/2

0.109

346/2

0.134

351

0.170

355

356

0.138

360/1

0.121

367/3

0.089

362/2

0.158

0.243

365/2, 366/3

0.223

378/3, 379/3

388/2

0.006

384/2

0.110

367/2

0.089

0.050

392/6 , 393/1

0.299

368/ 1 ख

0.202

380/2, 381/9

0.672

381/1, 389/2क

390/ 2छ

0.061

329

0.085

0.320

330/1

0.843

330/2, 330/3

332/2

0.315

0.243

333

403/1

1.086

403/5

0.652

406/5

0.413

0.222

379/4

0.120

387

0.117

384/7

0.101

341/4

367/1

0.194

368/1 क

0.073

0.279

368/2, 369/1

421

0.093

0.971

381/12, 382/1

0.243

381/4, 389/1 क, 390/2ख,

390/2ड़ भाग 1 ]

731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

384/4

0.405 318/4

0.140

327/2

0.081

335/2

0.284

336/1

0.035

0.503 380/1 , 381/10

0.181

380/5, 381 / 11 ग

0.169

381/19 , 389/2 ज,. 381 /2 घ,

290/ 2झ

388/3

0.025

393/3

0.202

393/6

0.050

394/2

0.020

394/5

0.081

404/3

0.306

404/4

0.399

409/1 ख

0.194

409/2

0.081

411/2

0.543

416/2

0.227

404/5

0.399

कुल : 64.598

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 1295 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम-नेर, प. ह. नं. - 28, ब. नं. - 302 , रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.423 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

560/1

0.360

560/2

1.101

561/1

0.300

562/1

0.429

562/2

0.684

591

0.316

590

0.162

0.219

592

589

0.401

0.330

588/2

588/1

0.081

0.040

579/11

कुल : 4.423

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1296- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- करवे पिपरिया, प. ह. नं.- 30/39, ब. नं. -47, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-54.217 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

127/1

1.130

289

0.060

366/3

0.381

382/1

0.668

293

0.040

423

0.008

301/2

0.052

127/7

0.080

379

1.185

382/2

0.368

325

0.429

305/3

0.040

334

0.028

336

0.081

332

1.246

329

0.543

333

0.057

366/2

0.809

290/1

0.046

(1)

(2)

0.580

318/2

300

0.032

324/2

0.313

318/3

0.200

292/1

0.031

0.010

295/1

0.040

298

365/1

0.214

0.160

368/2

368/4

0.040

0.753

351

369

0.077

368/7

0.041

0.170

368/8

365/2

0.215

357 .

1.980

359

0.081

0.100

368/1

0.051

368/5

368/3

0.101

368/6

0.050

0.038

305/1

337/4

0.324

347/4

0.541

343

0.490

315

2.306

321

1.263

0.303

375/1

313

0.158

314

1.052

324/1

0.157

337/3

0.331

338

1.457

347/2

0.551

362

0.486

352

0.955

367

1.174

296

0.044

348

1.384

305/4

0.038

337/1

0.331

337/2

0.344

347/3

0.684

339

0.138

287

0.024 भाग 1 ]

733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 288

0.029 335

0.049 374

0.089 375/3

3.582 372

0.138 280

0.120 291

0.085 366/1

0.380 299

0.073 349

0.340 363

0.380 371

0.641 320

0.360 319

2.080 317

0.202 341

0.417 306

0.093 307

0.077 311

0.490 312

0.405 127/4

0.160 301/1

0.053 418

0.050 420

0.550 286

0.023 294

0.045 309

0.849 303

0.057 361

0.526 330

2.610 375/2

1.262 318/1

1.415

0.047 290/2, 3

302

0.049 380/1

0.320 381/1

0.324 292/2

0.060 327

1.635 328

0.109 295/2

0.024 380/2

0.324 381/2

0.324 421

0.660

0.030 292/3

295/3

0.010

(2)

(1)

331

1.712

0.158

376

0.474

347/1

0.077

308

353

0.466

0.825

354

346

0.206

364

0.574

0.696

370

0.040

297

0.380

350

कुल : 54.217

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1297 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा 734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- भूला, प. ह. नं.-30 ब. नं. -436, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 195.434 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

109/1

0.156

109/2

0.257

183

0.080

205/2

0.387

206/2

0.267

211

0.539

212

0.869

213

0.008

214

0.627

215

0.040

216

0.259

217

0.020

218

0.863

219

0.336

222/3

0.405

222/4

0.405

233

0.482

299

0.190

133/2

0.340

145/2

0.061

147/2

0.555

152/2

0.409

153

0.737

386

0.590

390/3

0.311

398

0.575

400/1

2.047

404/1

0.406

412

0.866

414

1.363

422

1.197

601

0.138

602

0.162

603

0.813

604

0.789

605

0.093

606

0.069

(1)

(2)

222/1

0.317

380/1

1.433

381

0.166

0.317

140

0.480

141

0.571

143

0.559

145/1

0.194

147/1

0.194

391/1

0.202

0.202

392/1

39

0.109

38/4

0.383

40/2

0.050

0.085

110/7

110/9

0.230

108

0.134

0.100

110/8

35

0.238

36

0.202

385

0.320

223/2

0.530

0.421

226/2

0.154

229

231

0.162

232

0.178

38/2

0.382

26

0.372

29/1

0.270

29/9

0.820

29/2

0.070

29/3

0.120

248/2

0.549

248/5

0.170

248/6

0.829

22/1

0.940

25/1

0.089

0.248

25/2

0.032

27

0.429

158/1

0.008

159

0.028

161/2

0.028

235/1

0.162

0.028

235/2 भाग 1 ]

735

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 235/3

0.254 236/1

0.857 191

0.028 199

0.049 204

0.263 205/1

1.302 206/1

0.032 220/2

0.456 243/2

0.198 207/2

0.055 207/5

0.584 220/1

0.472 243/3

0.202 207/ 3-

0.050 207/6

0.542 220/3

0.528 243/1

0.224 221

0.700 224

0.057 532

0.012 533/1

0.036 538

0.219 546/1

0.020 533/2

0.036 534

0.012 546/2

0.025 547

0.214 427/8

0.263 245/2

0.483 349/3

0.136 440

0.214 443/1

0.405 475

0.672 248/1

0.394 248/3

0.133 248/8

0.430 248/9

0.252 501/3

0.261 301/2

0.237 301/3

0.101 333/1

0.186 334/2

0.130 335/4

0.060 335/7

0.010 335/8

0.010

(2)

(1)

0.085

336/2

0.008

448/3

609

0.141

0.113

333/1

0.070

335/6

336/4

0.130

336/6

0.056

337/1

0.178

333/2

0.110

0.060

334/3

335/1

0.080

335/5

0.020

336/3

0.121

336/5

0.143

0.180

337/2

0.111

0.130

334/1

335/2

0.095

335/3

0.080

0.056

336/1

337/3

0.201

337/4

0.040

0.303

352/3

353/1

0.450

353/2

0.271

0.378

431/2

431/3

0.378

357

0.070

1.416

433

0.275

359

362

0.121

0.032

363

364

0.259

1.243

242

360

0.486

1.108

429

361

0.417

365/1

0.781

430/2

0.413

0.189

431/4

431/5

0.189

365/2

0.162

0.405

430/3

367/2

0.526

365/3

0.101 736

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 348/1

0.413 366

0.548 358

0.291 367/1

0.481 368

0.101 430/1

0.405 369

0.397 371/1

0.833 428/1

0.952 428/2

0.759 370

2.020 371/2

0.243 372

0.769 373

0.032 428/3

0.813 451/1

0.205 562

0.024

0.323 380/2

402

1.032 423

1.359 424

0.624 566

0.306 567

0.081 568

0.166 578

0.336 382/2

1.390 383/2

0.152 382/1

1.317 383/1

0.075 382/3

1.214 383/3

0.020 396

0.753 413

0.828 415

1.530

0.486 419

421

0.551 426

0.129 569

0.061 575

0.016 576

0.105 581

0.097 583

1.036 590

0.040

0.251 591

592

0.061

[भाग 1

(2)

(1)

593

0.174

594

0.413

0.024

595

596

0.563

600

0.615

0.809

392/4

393

1.939

0.097

409

410

0.291

411

0.101

446/2

0.276

438

0.518

0.004

439/2

- 0.522

445/3

445/4

0.324

0.213

448/2

448/4

0.405

0.276

390/2

390/4

0.121

391/2

1.041

392/3

0.207

0.040

391/3

0.080

392/2

4.046

399

0.652

403

0.704

401

577

0.097

0.332

579

580

0.526

2.526

400/2

404/2

0.137

0.539

416

0.506

418

420

0.267

0.890

425

0.028

563

0.251

564

0.223

565

587

0.421

588

0.441

417/1

0.190

427/4

0.421

427/7

0.360

0.384

560/2

522/4

0.193 भाग 1 ]

(2) 427/2

1.189 522/2

0.219 561/2

0.150 417/2

0.134 427/3

0.421 427/6

0.559 558

0.065 559

0.061 560/1

0.187 522/3

0.219 427/1

0.187 427/5

0.922 560/3

0.162 561/1

0.158 354

1.542 355

0.182 356

0.049 434

1.307 437

0.595 436/2

0.372 543

0.282 348/2

0.227 441

0.202 444/2

0.380 444/1

0.591 446/1

0.275 347

1.068 448/1

1.055 448/5

1.799 439/1

0.267 350

0.316 150/2

0.509 151/1

0.206 151/2

0.236 151/3

0.283 161/1

0.029 162

0.134 208

0.120 209

0,454 223/1

0.531 226/1

0.381 234/1

0.118 234/2

0.121 235/4

0.170 235/5

0.344

737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

0.170

235/6

236/2

0.202

236/3

1.274

236/4

0.142

240

0.474

30

1.007

152/1

0.198

0.085

158/2

239

0.328

32/1

0.235

0.202

32/2

33

0.029

1.396

550

29/4

1.194

29/5

0.328

0.741

29/6

0.947

241

248/4

0.154

248/7

0.699

29/6

0.741

29/10

0.405

29/11

0.779

1.147

29/8

248/10

0.781

146

1.202

150/1

0.004

163

0.024

167

0.049

168

0.350

0.045

148

149

0.704

405

0.129

406

0.845

407

0.210

394

1.854

395

0.138

508

1.348

519

0.486

1.780

518

520

0.061

521

0.413

492

0.797

493

0.125

494

0.287

495/3

0.164 738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 503

0.324 504/2

0.848 505

0.040 507/2

1.165 512

0.032

0.105 513

541

0.376 542

0.919 544

0.295 495/1

0.132 507/1

0.361 516

1.437 517

0.356 449/1-

0.381 450/1

0.420 463

0.223 464

0.567

0.922 501/2

449/2

0.388 450/2

0.421 462

1.023 499

0.129 501/1

0.260 452/2

0.154 472

0.487 473

0.368 453/1

0.365 456

0.077 457

0.308 484

0.178 243/1

0.224 486

0.243 495/2

1.128 496

1.385 498

0.332 504/1

0.900 487

0.308 488

0.543 540

0.619 490

0.040 491

0.757 497

0.065 431/1

0.169 432/1

1.752 244

0.930

(2)

(1)

0.405

445/1

1.214

445/2

539/1

0.769

539/2

1.518

0.484

245/1

443/2

0.534

474

0.405

184

0.190

197

0.295

200

0.081

0.040

201

202

0.437

0.081

523

0.020

524

527/1

0.500

0.066

529/1

0.054

530/1

0.197

535/1

535/2

0.197

525

0.121

527/2

0.480

529/2

0.066

530/2

0.197

584

1.035

585

1.028

0.045

526

527/3

0.500

528

0.057

529/3

0.066

530/3

0.054

0.197

535/3

0.668

453/4

0.536

461/3

476/2

0.051

477/2

0.133

0.133

478/2

432/2

0.352

0.567

453/2

453/3

0.465

454/1

0.120

459/1

0.090

461/1

0.447

476/1

0.052

0.135

477/1

478/1

0.181 भाग 1 ]

739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

483/1

0.194

453/1

0.365

456

0.077

457

0.308

461/4

0.749

476/3

0.133

477/3

0.133

478/3

0.181

0.018

454/2

459/2

0.018

461/2

0.431

0.510

483/2

509

0.368

510/1

1.158

511

0.049

514

0.028

502/1

0.388

502/2

0.191

436/1

0.656

436/2

0.372

442

0.016

432/3

1.450

379/2

4.047

451/2

0.103

452/1

0.308

कुल योग : 195.434

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 1359 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम धनौरा , प. ह. नं. -08 ब. नं. - 135, रा. नि. मंडल- चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.782

69/1 , 70/1 , 71/1 , 72/2

0.594

69/2 , 70/2 , 71/2 , 72/2

69/3

0.510

0.486

69/5

233/3

0.687

0.594

69/4 , 70/3 , 71/3 , 72/3

1.000

69/6 , 70/4 , 71/4 , 72/4

73/1

0.365

0.606

520/1

73/2

0.949

346

0.922

348

0.886

351

1.044

352

0.934

0.008

424/1

73/3

0.949

73/4

0.405

0.485

73/5, 520/2

0.320

293/2, 295/2

0.197

312/2 740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 312/9

0.291 444/2

0.044

0.405 73/6 , 520/3

0.485 293/7, 295/9

312/7

0.202 312/8

0.322 73/7

0.405

0.408 293/6 , 295/8

311/3

0.188 312/5

0.121 321/6

0.120 122/2

0.142 123/1

0.304

0.421 122/3 , 123/2

107/2

0.004 130

0.178 137

0.053 138/2

0.138 154/2

0.125 155

0.142 156

0.219 158/1

3.150 138/3

0.105 139

0.239 148

1.546 149/6

1.910

0.198 357/1 , 358/1

360/1

0.110 548

0.146 549/2

1.107 147

0.129 149/1

0.882

0.728 149/3

142/2

0.008 149/2

1.773 150

0.627 226/1

0.291 227/1

0.291 411/3

0.105 415

0.121

0.073 416

466/1

0.006

0.008 470/2,471/ 2

476

0.028 419/1

0.963

(2)

(1)

420/2

0.142

420/3

0.142

0.615

151/1 , 151/3

2.910

404/2 , 405 , 409/2

152

0.409

230

0.619

536

0.567

153

0.247

161/1

0.356

0.012

449/1

163

0.162

158/2

1.618

0.073

159

160/2

0.273

162/2

0.364

0.405

162/4

164/1

0.117

0.020

173/2

0.466

182

184/1

0.339

229/1

0.979

0.012

470/1 , 471/1

0.036

472

1.021

149/4

0.158

367/2, 551/1

454/1

0.018

149/5

1.295

0.158

367/3 , 551/2

1.022

149/7

0.158

367/4, 551/3

454/2

0.018

549/3

0.494

0.125

549/4

160/1

0.346

162/1

0.405

162/3

0.369

0.118

164/2

165

0.125

0.255

171

173/5

0.020

174

0.085

175

0.085

0.069

176

177

0.478

0.341

184/2 भाग 1 ]

741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

185

0.202 229/2

0.591

1.458 229/3-4

242/2

0.012

0.024 243

0.016 244

0.639 251/2

119/2

0.036 120

0.081

0.904 275/1-2, 276/1-2

161/2

0.335

0.044 451/1-2

161/3

0.381

0.648 251/1-

172

0.348 173/4

0.202 186

1.238 173/3

0.081

0.272 286/5

482/2

0.008

0.320 273/3

0.129 273/6

178

0.316

2.626 228

246

0.162 253

0.833 272

0.821

0.178 179

181

0.449 287

0.957 183

0.437 191

1.238 215

1.218

1.696 216

197/1

0.181 200/1

0.364 201

0.049 202

0.053 205/2

0.628 197/2

0.230 200/2

0.405 200/4

0.173

0.855 200/3

0.559 204

205/1

0.282

(2)

(1)

207

0.482

1.502

208/1 , 209 , 210

0.809

208/2

2.063

222

0.065

211/2

0.713

212

213

1.159

0.405

223/2

221/2

0.251

0.243

271/1

0.405

271/2

0.081

271/3

0.324

273/1

0.316

273/4

0.272

286/1

0.020

461

0.032

462

0.153

273/5

0.975

223/1

0.704

224/1-2

225/1-2

1.056

0.639

226/2-3

227/2-3

0.651

0.620

232/1, 233/1

0.124

376/5 , 434/5 , 500/5

0.044

376/6 , 434/6 , 500/6

0.023

445/2

0.073

504/2

0.405

232/2, 233/2

234/1

0.405

248/5

0.265

0.761

257/8

0.243

258/1

364/1

0.377

0.101

381/3

381/5

0.631

0.040

381/25

0.526

386/1

0.024

387

0.008

428/1

0.036

463/1

0.284 619/3

0.405

234/2

0.340 234/3

0.809

257/5 742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 619/4

0.243 619/7

0.247 608

0.324 612

0.506

0.227 236/1 , 237/1

0.226 236/3 , 237/3

0.226 236/4, 237/4

0.227 236/5 , 237/5

238

0.081

0.255 239

240

0.214

0.222 236/2, 237/2

0.543 293/3 , 295/3

433/3

0.018 245

0.020

0.008 248/1

250/1

0.530 248/3

0.121 362/2

0.113 381/6

0.332 381/23

0.243

0.255 390/1

0.243 390/2

425

0.061 426/1

0.057 605/1

0.769 619/1

0.283 619/5

0.510 381/8

0.502 381/4

0.073 619/9

0.255

0.370 248/2, 362/1

0.263 250/2

0.324 275/5 , 276/5

360/2

0.312 248/4

0.263

0.421 293/10 , 295/12

388

0.417 389

0.494 249

0.089 250/3

0.263 252

0.858 254/1

1.655 273/2

0.308 397/1

0.129

(2)

(1)

0.129

397/3

0.340

409/4

419/2

0.024

0.202

420/4

0.057

446

0.012

447/2

450/1

0.012

254/2

0.773

269/3

0.971

0.841

270

0.874

288

0.386

292/1

0.660

292/2

0.210

292/3

0.057

407/2

0.085

408

409/5

0.939

0.509

409/3

411/2

0.380

0.121

510/4

0.073

510/7

0.219

255

0.445

258/4

269/2

0.898

0.073

510/5

0.809

257/1

0.182

258/3

0.603

257/3

0.178

258/2

0.101

604/3

606/2

0.230

0.247

619/12

257/2

0.259

0.040

258/5

0.239

620/4

620/5

0.117

0.607

257/4

0.648

257/7

0.073

381/19

0.292

619/10

0.097

384/4

381/20

0.369

0.510

381/21

0.454

386/2

0.053

426/2 743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

भाग 1 ]

(2) (1)

426/3

0.028 、 257/6

0.583 257/9

0.518 258/6

0.081 259

1.153 492

0.089 260

0.251 261/6

0.284

0.307 267/9

267/10

0.308 468

0.012 261/1

0.638 267/3

0.040 267/4

0.114

0.469 279/6 , 280/2

0.405 261/2

265

0.069 261/3

0.729

0.405 261/4

267/5

0.040 267/6

0.114 480/2

0.039 261/5

0.445

0.405 279/5

267/7

0.040 267/8

0.114

0.065 263

264

1.935 266

1.566

0.040 267/1

0.113 267/2

0.939 279/2, 280/1

269/1

0.866

0.464 275/3 , 276/3

0.607 275/4, 276/4

0.459 275/6, 276/6

420/6

0.243

0.405 353/1

360/3

0.202

0.547 275/7 , 276/7

2.201 291/2

0.579 285/1

291/1

0.303 285/4

0.567 291/3

0.303

(2)

(1)

0.387

292/4

0.291

293/1

0.518

295/5

0.482

293/4 , 295/4

295/6

2.565

0.203

293/5 , 295/7

0.202

293/8 , 295/10

0.364

293/11 , 295/13

0.018

433/1

0.809

295/1

1.477

319/2

0.951

320/2

381/1-2

0.535

1.335

381/10-12

1.206

381/11-13-17-18

0.405

381/16

0.405

382/1

383/2

0.121

0.987

296

1.242

298/1

0.324

298/2

0.777

316

0.539

298/3

0.412

299/1 , 300/1

0.490

302/1 , 303/1

0.521

305/1 , 306

0.264

308/1 , 309/1

0.478

337

0.194

338/1

0.405

338/2

338/3

0.081

0.405

339/1

0.906

339/2

0.161

340, 341

0.073

342

0.097

343

0.809

349/2

423

0.057

0.040

479

0.032

491/2

0.061

299/2 744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 300/2

0.385 302/2

0.162

0.445 302/3, 303/2

305/2

0.202

0.182 308/2, 309/2

301/1

0.360 304/1

0.158 307/1

0.112 310/1

0.061 311/2

0.081 312/3

0.101 312/4

0.101

0.267 313/1 , 314/1

317/3

0.122 491/1

0.014 301/2

0.361 304/2

0.158

0.113 307/2

310/2

0.060 311/4

0.081 312/10

0.101 312/11

0.101

0.271 313/2, 314/2

317/4

0.122 491/3

0.014 311/1

0.188 312/1

0.815 317/1

0.222

1.214 319/3 , 320/3

1.214 323/3 , 324/2

0.274 323/3 , 324/3

325/4

0.749 317/2

0.607 325/1

0.202 318/1

1.449 318/2

2.468 318/4

0.008 318/3

1.072

1.214 319/1 , 320/1

321/1

0.332 321/2

0.332 321/3

0.291 321/4

0.502 321/5

0.211

(2)

(1)

322

0.113

323/1

0.534

324/1

0.528

1.214

323/4, 324/4

0.273

323/5, 324/5

0.227

325/2

326

0.097

325/6

0.607

325/7

0.657

325/3

0.607

1.032

325/5

0.767

354/2

0.105

328/1

0.625

329/1 , 330/1

0.154

331/1 , 332/1 , 333/1

328/2

0.053

353/3

0.271

0.311

329/2, 330/2

0.081

331/2 , 332/2 , 333/2

0.121

334/1

334/2

0.174

335

0.142

336

0.150

344

2.197

347

0.069

345

0.243

441

0.053

442

0.036

443

0.040

350

0.283

353/2

0.271

424/2

0.040

354/1

0.502

354/4

0.159

354/5

0.162

354/8

0.054

354/9

0.014

354/10

1.533

356/2

0.284

356/3

0.280

458/3

0.030

354/3

0.081

354/6

0.547

1.303

354/7

356/1

0.599 भाग 1 ]

745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

356/6

0.285 458/1

0.061

0.061 458/2

0.277 354/14

354/15

0.027 354/11

0.767 354/12

0.711

0.067 354/13

355

0.117 356/4

0.285 356/5

0.279 458/4

0.031 357/2, 358/2

0.199 286/4

0.607

0.579 359

364/2

0.214 381/7

0.551

0.486 381/9

381/24

0.154 384/2

0.267 384/5

0.162 428/4

0.012

0.226 366/1 , 367/1

366/2

0.130 372/15

0.121 373/9

0.020 431/1

0.040 514/5

0.242 549/1

0.494 550

0.121 549/5

0.121 465/2

0.004 368/1

0.287 368/2

0.202 368/3

0.243 369/2

0.421 369/3

0.372 374

0.688 375/2

0.243

0.405 378/1

378/3

0.202 431/2

0.036 529/1

0.315 581/1

0.145 379/2

0.259 (1)

(2)

0.609

369/4 , 369/5 , 369/8 , 372/2

372/3 , 372/8 , 373/2-3 , 373/4

435

0.089

0.105

486/14-15-16

0.121

495/2

0.073

533/2

0.129

540/2

0.057

540/20

0.251

540/9

0.045

540/14

0.947

542/2, 545/2

0.145

546/4, 547/4

0.214

546/8 , 547/8

0.028

558/2

0.053

573/1

0.405

574/1

0.478

574/2

0.101

574/3

0.065

580/4

499/4

0.069

0.182

368/4

0.182

368/5

0.372

369/1 , 370/1 , 371 / 1-2 ,

372/4, 373/1

0.073

533/5

0.017

539/2

540/1

0.051

0.073

540/16

540/8

0.251

0.119

546/3

0.364

547/3

0.145

546/6 , 547/6

0.473

574/7

0.101

574/8

575/1

0.477

0.073

533/3

0.028

432/1

0.032

432/2

0.089

377/1

0.300

369/6 , 369/10 , 372/1 , 372/5

372/6 , 373/5 , 373/6

0.320

380/2

0.036

433/2

0.303

537/2, 538/2 746

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

539/1

0.162

0.036 539/3

0.110 540/6

540/10

0.251

0.053 540/24

0.028 558/3

0.506 369/7 , 369/9 , 370/2 , 372/9

372/7, 372/10

0.178 372/16 , 373/10

486/11-12-13

0.101

0.145 546/5 , 547/5

430/2

0.016 438/1

0.045 485/1

0.024 496/3

0.008 499/3

0.069

0.124 540/11 , 540/17

540/18

0.061 540/23

0.057

0.210 546/7 , 547/7

558/4

0.028 539/4

0.036 540/4

0.129

0.053 573/2

0.407 574/4, 574/5

0.251 580/1

0.061 580/2

0.372 369/11 , 370/3 , 371/3 , 372/11

369/12 , 369/13 , 372/12 , 372/13 | 0.310 372/14 , 373/7 , 373/8

380/3

0.320

0.005 466/2

0.318 537/3 , 538/3

0.284 546/2 , 547/2

0.172 546/13 , 547/13

0.050 574/6

0.236 575/2

576/3

0.025 580/3

0.061 375/1

0.732

0.276 376/1 , 434/1 , 500/1

0.405 376/2 , 434/2 , 500/2

0.204 376/3 , 434/3 , 500/3

0.197 376/4 , 434/4 , 500/4

445/1

0.046 (1)

(2)

0.073

504/1

0.142

373/11

0.069

499/5

0.097

540/13

0.057

540/21

0.085

377/2

0.093

577/1

0.202

378/2

0.032

429/3

0.012

502/1

503/2

0.061

0.849

541/1

0.085

544/1

0.518

379/1

0.016

430/3

495/3

0.242

0.024

497/1

506

0.247

1.113

531/2

0.749

530/1

0.759

530/2

0.279

509/1

0.267

509/2

0.267

509/3

578

0.368

0.368

579

495/4

0.247

1.125

531/1

0.335

380/1

0.006

466/1

0.105

486/8-9-10

0.012

496/4

0.020

497/2

0.032

498

0.065

499/2

0.073

533/4

0.141

537/1 , 538/1

540/15

0.073

0.061

540/19

0.080

546/10 , 547/10

0.172

546/11 , 547/11

573/3

0.049

0.320

380/4

0.005

466/3

0.165

537/4, 538/4 747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.104 540/3

540/30

0.100 444/1

0.045 496/1

0.008

0.008 496/2

539/5

0.016

0.065 540/5 , 540/28

0.053 540/7

539/7

0.019 540/12

0.097

0.028 540/25 , 540/29

540/27

0.050

0.283 546/12 , 547/12

0.172 546/14, 547/14

0.051 574/9

0.237 575/3

576/2

0.024 381/14

0.024 382/2

0.125 382/3

0.121 381/15

0.093 384/1

0.295 384/3

0.154

0.761 385/2

428/3

0.061 605/2

0.174 619/8

0.365

0.178 620/1

381/22

0.510 383/1

0.372 385/1

0.202 604/2

0.101 606/1

0.230 619/11

0.243

0.769 392/1

0.768 392/2

392/3

0.769 393

0.368 395

0.672

0.243 397/2

420/5

0.352

0.016 464/1

464/3

0.004 394

0.291 (1)

(2)

0.255

399

0.539

396

422

0.032

0.012

482/1

0.324

528/2

0.186

564

0.194

566

1.007

567

0.219

620/2

0.380

401

1.214

420/1

0.008

464/2

0.384

613

0.118

620/3

404/1

0.081

0.073

407/1

0.898

409/1

412

0.032

0.231

417

0.061

428/2

0.924

619/2

0.065

429/1

0.032

429/2

0.012

502/2

503/3

0.060

0.282

541/2, 544/2

0.016

430/4

0.016

430/1

0.012

485/3

486/20

0.051

0.121

495/1

558/1

0.028

573/4

0.049

438/2

0.045

0.036

439

570

0.125

600

0.069

440

0.057

467

0.004

0.065

447/1

0.405

526/1

525/3

0.405

525/5

0.324

0.134

524/1 748

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 522/1

0.081 522/2

0.113 522/3

0.040

0.016 450/3

448

0.053 449/2

0.016 449/3

0.016 450/2

0.012

0.302 522/12, 523/3

0.142 522/13 , 523/4

0.142 522/10 , 523/1

452/1

0.020 452/2

0.016 453

0.024

0.036 459 , 460

465/1

0.008 473/1

0.014 494/1

0.039 590/1

0.242 594/1

0.914 595/1

0.400 596/1

0.630 592/1

0.008 473/2

0.013 494/2

0.039 591

0.247 592/2

0.526 593/2

0.149 588

0.405 589

0.619 590/2

0.037 473/2

0.013 494/3

0.039 593/1

0.114 598

0.522

1.000 594/2

0.421 595/2

596/2

0.006 475

0.032 477

0.020 478

0.053 480/1

0.115 483

0.016 486/17-18-19

0.101

[ भाग 1

(2)

(1)

0.214

564/9, 547/9

484

0.028

485/2

0.012

0.050

486/2 , 486/3 , 486/5

0.065

499/1

493

0.101

503/1

0.162

0.061

503/4

539/6

0.016

540/22

0.085

540/26

0.105

0.688

541/3 , 544/3

508

0.113

0.202

511

512

0.259

0.223

513

510/1

0.627

0.150

581/2

510/2

0.129

0.053

510/3

0.178

510/6

0.566

515/3 , 516/3 , 517/3 , 518/5

0.155

519/3

0.080

522/4 , 522/5

522/14

0.187

0.135

525/6

514/1

0.135

0.079

514/2

514/3

0.101

0.081

514/4

0.314

514/6

519/2

0.295

0.186

522/9

525/2

0.135

525/4

0.283

0.186

515/1 , 516/1 , 517/1 , 518/1

0.053

515/2

516/2

0.020

517/2

0.182

518/2

0.186

0.227

515/4 , 516/4 , 517/4 , 518/6

519/4

0.202

522/15

0.081

522/16

0.186 749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

भाग 1 ]

(2) (1)

524/2

0.129

0.135 525/7

526/2

0.380

0.502 518/3

528/3

0.401

0.146 518/4

519/1

0.388 521/1

0.809

0.960 521/4

521/2

0.809

0.954 521/3

0.169 522/6 , 522/7

0.142 522/11 , 523/2

524/3

0.121 525/1

0.323

0.559 522/8

616/1

0.364 526/3

0.567 527

0.053

0.202 528/1

616/2

0.219 617

0.077 529/2

0.311

0.036 533/1

0.036 533/6

0.486 542/3, 545/3

0.146 546/1 , 547/1

0.489 542/1, 545/1

0.502 560

577/2

0.093

0.065 580/5

0.223 582

0.279 601

0.316 602

603

0.146

0.243 604/1

0.514 619/6

621

0.676

0.061 622

0.914 623

619/13

0.283

0.774 583 , 584 , 585

0.291 293/9 , 295/11

1.813 284/1

463/2

0.032 (1)

(2)

0.020

474

0.540

298/4

0.344

299/3 , 300/3

0.101

308/3 , 309/3

0.250

198

1.793

278/1 , 278/2

3.076

279/1

0.417

279/3

0.510

289/1

0.510

289/2

0.243

290/1

0.206

290/2

0.211

290/3

0.826

285/3 , 285/5

0.930

285/2

1.214

279/4

0.971

284/2

0.890

284/3

283/3

0.525

0.809

284/4

0.473

282, 283/4

0.525

283/1

0.116

283/2

0.607

283/5

286/2

0.343

0.351

286/3

1.971

398

0.502

400

0.069

469

0.878

281

105/3

0.201

0.160

105/12

0.120

105/7

0.485

105/8

मकान कच्चे-75

457 ( म. प्र. शासन )

मकान कच्चे-51 ,

411/1 ( म. प्र. शासन )

मकान पक्के-02

मकान कच्चे-05

410 ( म. प्र . शासन )

मकान कच्चे-32

421/2 ( म. प्र. शासन )

मकान कच्चे-28

456 ( म. प्र . शासन )

मकान कच्चे-24

486/7 (म. प्र . शासन )

कुल : 308.687 750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1360 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम काराघाट, प . ह. नं. - 29 ब. नं. - 55, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां..

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

112

1.423

234/2

0.413

235/2

0.817

0.303

397/1

401/1

0.477

[ भाग 1 403/1

0.405

、12/3

0.040

0.070

12/4

0.303

397/4

401/4

0.430

0.425

403/4

0.320

60/6

60/7

0.377

0.334

78/2

86/4

0.139

0.130

79/1

97/5

0.138

0.162

98/2

74/13

0.234

13/2

1.153

421/2

0.198

191

0.421

200/1

0.424

0.454

201

386/1

1.517

147/1 ख

0.283

209/2

0.742

79/6

0.167

97/1

0.085

98/6

0.176

90

0.202

0.465

54/2

55/3

0.219

59/4

0.117

59/6

0.400

59/10

0.239

74/10

0.182

74/14

0.250

128

1.509

76/1

0.700

76/2

0.696

69/2

0.110

397/5

0.097

400

0.510

401/5

0.546

403/5

0.425

369/2

0.239

56

0.648

57

1.141

8/2

0.125

9

1.052 भाग 1 ]

751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 419/4

0.121 419/6

0.122 420/1

0.109

0.231 419/3

419/5

0.121

0.121 419/2

419/7

0.231

0.219 420/2

413

0.032 414

0.239 210/9

0.186 211/4

0.021 212/3

0.056 220/3

0.045 221/5

0.037 222/10

0.077 224/2

0.291 224/5

0.101 225

0.049 228/3

0.437 387/2

0.429 135/2

1.575 7/4

0.405 7/5

0.202 7/6

0.405 29/1

0.072 29/3

0.180 110/2

0.121 111/2

0.243 113/2

0.664 397/3

0.244 401/3

0.474 403/3

0.383 84/2

0.991 208

0.684 209/1

0.743 404/1

0.400

0.159 79/4

0.109 97/3

98/4

0.162

0.202 7/24

7/26

0.122

0.184 7/27

7/28

0.135 7/8

0.122

(2)

(1)

0.284

7/9

7/12

0.284

7/10

0.121

7/29

0.135

7/17

0.089

0.101

7/22

7/21

0.101

0.101

7/20

0.094

7/16

7/15

0.093

7/13

0.122

7/14

0.284

7/30

0.186

0.163

79/5

0.105

97/2

0.162

98/5

145/1

0.767

417/1

0.368

418/1

0.121

418/5

0.413

147/2

0.858

377/1

0.356

377/2

0.344

1.015

410

64/3

0.838

64/4

0.607

94

0.081

0.344

138/2

0.057

374/3

378/2

0.760

0.336

393/2

394/2

0.356

1.315

122/4

0.333

359/3

0.460

381/1

0.219

210/2

211/1

0.004

214/1

0.045

221/3

0.073

0.020

220/4

221/4

0.105

222/11

0.251

224/3

0.243

0.069

224/4

228/2

0.364 752

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

387/3

0.016. 388/2

0.412 147/3

0.284 412/1

1.983 415

1.699 210/4

0.222 405/1

0.324 405/4

0.607 406/2

1.214 389/2

0.607 404/2

1.198

0.250 144/3

75

0.364 84/1

0.797 7/2

0.708 7/3

0.303

0.433 40/1

46/2

0.138 62/4

0.150 139/3

0.526

0.769 144/5

144/6

0.081 144/7

0.324

0.377 60/5

60/8

0.320 78/1

0.334 86/3

0.138

0.130 79/3

0.137 97/4

98/3

0.163 374/2

0.502

0.226 393/4

394/4

0.303 375/6

0.121 375/7

0.325

0.186 392/5

375/1

0.081 392/6

0.020 375/2

0.364 375/5

0.121

1.060 148/9

168/2

0.324

0.028 169

0.032 170

0.501 99

(2)

(1)

0.204

54/1

0.023

54/4

0.061

54/5

0.235

55/2

0.288

59/1

0.215

59/2

0.125

59/8

0.162

74/18

237/5

0.091

0.085

237/6

237/7

0.137

0.053

237/8

13/1

0.554

0.040

15

52/2

0.899

0.462

53/2

0.060

222/14

0.153

368/1

0.720

368/2

0.568

368/4

0.336

371/3

0.556

29/2

0.975

350/1 , 350/2

0.130

79/2

0.118

97/6

0.182

98/1

0.628

77

0.505

371/2

0.469

369/1

374/4

0.073

0.765

378/1

0.211

392/3

0.121

375/4

0.352

189/1

0.696

192/1

0.761

195

0.405

198

0.238

105/3

0.288

106/3

0.251

109/3

126/1

0.493

0.224

133/6

0.615

146/2

105/1

0.146

0.113 106/1 भाग 1 ]

753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 109/1

0.146 115

1.084 133/1

0.587 105/2

0.146 106/4

0.016 106/2

0.113

0.125 109/2

0.263 126/2

133/2

0.426

0.235 133/3

133/4

0.198 135/5

0.038 126/3

0.146 6

0.036 7/7

0.118 7/11

0.281 7/18

0.101 7/19

0.101 7/23

0.182 7/25

0.101 406/1

0.068 132

1.356 136

0.243 419/1

0.121 419/8

0.142 421/1

0.089 409

0.648 411

0.214 412/2

0.383

0.397 416/2

389/1

1.664 7/1

0.023 122/6

1.315 114/2

0.732 116/2

0.298 299

0.032 370/1

0.113 371/1

0.162 374/1

0.129 375/3

0.121 392/1

0.190

0.162 393/1

394/1

0.283 386/2

0.809 386/3

0.708

(2)

(1)

0.364

392/2

1.416

223/1

0.089

93

0.223

129

0.485

130/1

0.162

74/8

0.547

122/1

383/5

0.712

0.518

397/2

401/2

0.648

0.385

403/2

74/4

0.728

0.175

74/6

0.162

74/11

74/12

0.093

0.315

210/3

0.567

220/2

0.413

221/2

0.486

222/1 ख

237/4

0.607

130/2

0.405

1.348

383/2

12/1

1.011

1.186

30

0.081

34

0.627

220/1

1.328

223/2

0.757

157

0.352

60/2

60/3

0.279

64/5

0.417

86/2

0.139

0.121

88/1

0.728

114/1

64/1

0.304

0.668

148/3

148/5

0.769

0.526

148/10

149/1

0.485

148/13-14

0.546

160/2

0.983

2.631

122/3

148/1

0.506

0.020

148/11

143/3

0.205 754

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 143/4

0.050 148/2

0.506 148/12

0.640 148/8

1.217 148/15

0.405 148/16

0.278 149/2

0.486 149/3

0.065 58

0.486 360/1

0.494 373/1

0.192 376/1

0.753 379/1

0.554 380/1

0.389 380/4

0.331 372/1

0.676 4

3.084

0.010 69/1

80/2

0.919 81/1

0.283 82/2

0.773 87/2

0.243 91/2

0.405 204/9

0.112 204/10

0.041 205/3

0.014 206/4

0.137 207/4

0.106 210/10

0.093 222/9

0.161 222/15

0.114 310/9

0.207 310/12

0.177 310/13

0.145 310/16

0.101 310/8

0.233 222/7

0.243 222/8

0.162

0.971 231/1 , 231/2

348/3

0.002 349/3

0.002 359/4

0.186

2.347 234/4

197

1.523 234/18

0.081

(2)

(1)

200/2

0.501

0.554

215/1

218/7

0.231

407/6

1.802

80/1

0.514

80/3

0.405

81/2

0.817

82/1

0.449

82/3

0.324

83

0.243

87/1

0.243

0.202

91/1

145/4

0.591

234/6

0.850

234/8

0.159

234/10

0.344

0.040

234/16

235/1

0.549

235/8

0.450

417/4

0.372

417/7

0.122

0.421

418/2

0.752

60/1

60/4

0.209

0.304

64/2

64/6

0.417

86/1

0.138

0.122

88/2

0.297

116/1

0.416

138/1

0.138

89

92

0.101

0.522

108

137

1.547

0.279

154

1.133

155

156

0.291

0.676

38

0.020

39

40/2

0.433

0.138

46/3

0.198

49/1

50/1

0.158

0.429

51/1

0.385

63/1 भाग 1 ]

755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 62/5

0.150 146/5

0.396 179/1

0.106 234/17

0.029 235/10

1.554 122/2

2.631 368/3

0.720 241/8

0.263 151/1

0.324 182/1

0.810 182/2

0.846 183/2

0.809 84/3

1.134 85

1.461 384/2

0.004 389/3

0.606 416/1

2.165 360/3

0.473 363

0.554 372/3

0.405 376/2

0.399 379/2

0.550

0.081 371/5

146/1

0.648 175/1

0.231

0.226 177/2

177/3

0.073 177/5

0.357 179/2

0.101 179/3

0.101

0.955 229/8 , 230/1 , 230/3 ,

230/5 , 230/7

0.401 231/3

233/1

0.291 146/3

0.655 146/4

0.016

0.125 175/2

177/1

0.234 177/4

0.073 178

0.357 180

0.032 226/1

0.170 226/2

0.174 229/2

0.910 229/3

0.175

(2)

(1)

0.608

229/5

0.324

229/7 , 230/2 , 230/4 ,

230/6 230/8

0.405

233/2

0.401

174

390

1.917

0.462

110/1

0.300

113/1

2.403

360/2

0.020

0.740

361

0.113

370/3

371/4

0.081

0.271

372/2

0.192

373/2

0.398

376/3

380/2

0.283

380/3

0.442

382

0.922

0.550

147/1 क

150

1.380

153

0.158

158/3

0.101

158/4

0.101

159

0.789

0.676

176

0.121

194

0.607

196

0.506

199

131

0.299

0.729

134

0.405

189/3

192/2

0.696

0.648

145/3

234/5

0.344

234/9

0.344

0.829

234/12

0.061

234/14

0.450

235/6

377/4

0.344

417/3

0.368

417/6

0.122

0.413

418/3

0.607

204/1

1.603

204/3 756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 172

2.283 186

0.785

1.182 8/1

358

0.454 391/1

3.018

0.154 393/3

394/3

0.309 395/1

1.194 395/3

0.405 204/4

0.101 205/2

0.032 206/1

0.137 204/6

0.408 204/8

0.081 207/1

0.145 210/1

0.174

0.445 310/3

0.809 310/5

0.327 310/7

0.454 310/11

0.101

0.290 348/2 , 349/2 , 359/2

367

0.223 381/3

0.608 215/2

0.243 218/2

0.364

0.531 218/6

222/12

0.534 407/4

0.546 407/7

0.405 407/9

0.789 151/3

0.303 173

0.401

0.700 183/1

184

0.979 188

0.073 189/2

0.384 185

0.235 190

0.344 144/2

1.497 139/2

0.688 144/1

1.829 210/5

0.405 211/2

0.016 212/2

0.081

(2)

(1)

0.040

214/2

222/5

0.518

0.012

357

0.445

387/1

398

0.849

0.324

399

1.514

402

0.530

405/3

234/7

0.668

0.384

234/11

0.040

234/13

0.651

235/4-5

0.450

235/9

0.061

119

120

0.061

0.785

121

124

0.162

0.668

148/4

0.972

148/6

0.860

158/1

0.870

160/1

0.024

161/1

0.182

162/2

163

0.049

164

0.053

165/2

0.539

0.024

166

167

0.024

0.316

168/1

210/8

0.206

211/3

0.016

0.041

212/1

221/1

0.113

222/4

0.576

222/3

0.077

224/1

0.413

0.324

228/1

388/1

0.429

0.153

221/6

405/2

0.437

1.347

236

384/3

0.714

0.243

215/3

218/3

0.303

218/5

0.465 भाग 1 ]

(2) 218/9

0.113 222/1 क

0.486 407/2

0.263 407/3

0.546 407/10

0.789 216/1

0.364 217/1

0.381 356/1

0.768 408/1

0.445 135/1

0.202 396

3.411 122/5

1.275 122/7

0.809 10

0.166 11

1.214 12/2

0.040 14

1.558 32

0.020 33

2.158 74/5

1.011 74/9

0.268 74/7

0.162 36

1.861 37

0.304 216/2

0.369 217/2

0.372 356/2

0.765 408/2

0.449 118

0.785 123

0.162 148/7

1.359 158/2

0.635 158/5

0.153 161/2

0.320 162/1

0.162 165/1

0.101 42

0.555 44/1

0.110 44/2

0.109 46/1

0.149 47/1

0.210 47/2

0.211 48/1

0.300 48/2

0.299 49/2

0.199

757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2)

(1)

52/1

0.455

52/3

0.455

50/2

0.158

51/2

0.424

53/1

0.226

0.230

53/3

61

1.437

62/1

0.303

62/2

0.319

0.304

62/3

63/2

0.388

0.579

144/8

204/5

0.223

0.275

206/3

207/3

0.211

210/7

0.166

310/2

0.344

310/4

0.931

310/6

0.327

310/10

0.101

362

0.275

145/2

0.716

1.214

234/1

234/15

0.040

235/7

0.409

377/3

0.344

417/2

0.368

417/5

0.121

418/4

0.413

383/1

0.409

0.727

383/3

391/2

0.493

0.417

391/3

1.780

395/2

1.400

234/3

215/4

0.121

0.283

218/1

218/4

0.445

0.122

218/8

218/10

0.113

222/13

0.417

407/1

0.526

407/5

0.587

407/8

0.951

235/3

0.004 758

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 96

0.615 101

0:312 100

1.380 102

0.409 103

0.551 104

0.352 107

0.462 139/1

0.915 204/2

0.111 204/7

0.020 205/1

0.035 206/2

0.138

0.106 207/2

210/6

0.083 222/6

0.210 310/1

0.150 310/14

0.110 310/15

0.126 310/17

0.233 310/18

0.207 348/1

0.002

0.002 349/1

359/1

0.186 193

1.392 237/2

0.097 370/2

0.402 381/2

0.429 54/3

0.283 55/1

0.271 59/3

0.090 59/5

0.271 59/7

0.023

0.207 59/9

74/1

0.083 74/17

0.182 300/1

0.206 300/2

0.080 301/3

0.306 306

0.095 307

0.280 308

0.450

0.405 144/9

384/4

0.405

(2)

(1)

237/1

0.136

0.053

237/3

237/9

0.153

0.186

392/4

0.227

229/4

227/1

0.231

227/2

0.231

0.203

229/1

229/6

1.079

1.161

229/9 , 230/9

0.648

117

0.291

151/2

1.210

152

0.405

383/4

कुल : 317.799

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1361 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत भाग 1 ]

759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- बिल्वा, प. ह. नं.- 31 , ब. नं. - 391 , रा . नि. मंडल - छिन्दवाड़ा (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-32.572 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

3/1

0.311

3/2

0.308

3/3

0.405

4/3

0.069

4/1

0.473

1

1.388

4/2

0.530

5

1.064

6/1

0.972

6/2

0.809

6/4

0.105

6/3

0.704

7/1

1.145

11/2

1.517

17/1

0.075

7/2

1.145

1.518

17/2

0.050

157/1

0.200

12

5.716

13

0.567

20

3.400

19

0.800

14

1.189

57/1

0.777

58/2

1.481

58/3

1.481

57/2

0.697

(2)

(1)

58/4

1.482

1.482

58/1

16

0.264

60/1

0.024

8/1

0.050

8/2

0.050

0.324

7/3

कुल : 32.572

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 1362- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम - राजाखोह, प. ह. नं . - 27, ब. नं. - 503 , रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-31.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

239/1

0.462

239/2

0.410

241/1

0.500

241/2

0.520

363

0.352

383/4

0.284

383/1

0.080

384/1

0.100

383/2

0.405

384/2

0.080

385/1

0.295

383/3

0.500

383/5

0.284

385/2

0.296

395/5

0.081

397/1

0.060

397/2

0.218

401/1

0.963

401/3

0.121

403/1

0.121

401/2

0.429

402/1

0.162

396/5

0.202

401/4

0.202

403/2

0.850

403/3

0.405

401/5

0.429

402/2

0.162

396/6

0.404

404/1

1.032

404/2

0.950

405/1

0.053

406/1

0.326

407/1

0.740

405/2

0.052

406/2

0.326

407/2

0.640

453/1

0.202

453/2

0.639

453/3

0.525

[भाग 1

(2)

(1)

455/1

0.162

0.202

455/5

456

0.239

455/2

0.324

455/3

0.170

458/1

0.210

0.150

459/1

458/2

0.110

0.230

459/2

465/1

0.140

0.284

465/2

0.010

465/3

0.142

468

0.594

469

484/1

0.617

484/2

0.259

486

0.140

0.446

492/2

485

0.210

493

1.574

0.607

494

492/1

0.790

0.020

492/5

0.547

496

492/3

0.100

497/1

0.348

497/3

0.331

497/5

0.129

498/1

0.024

0.197

497/2

502/3

0.726

502/7

0.258

502/10

0.162

502/12

0.160

497/4

0.117

0.050

498/4

502/5

0.465

497/6

0.119

397/3

0.170

0.607

502/6

498/3

0.020

502/1

0.368

502/2

0.214

502/4

0.325

502/8

0.648 भाग 1 ]

761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

502/11

0.620

503

0.340

464/1

0.061

483

0.430

411/3

0.284

454/3

0.090

454/1

0.090

237/1

0.405

502/13

0.369

योग : 31.266

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपपर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1363 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- ककई , प. ह. नं. -32 , ब. नं. -36 , रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 246.728 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

2

0.405

3/1

0.262

5/2

0.453

38

0.142

0.354

39/1

1.780

42/1

42/3

0.703

44

0.093

45

1.351

47/2

0.285

51

0.785

114/3

0.709

0.439

179/1

180

0.243

4

1.733

6

0.109

202

0.198

203

0.186

0.198

206

207

0.409

208

1.510

5/1

0.364

0.256

3/2

39/2

0.306

41

0.182

42/2

3.603

47/1

0.241

114/2

0.708

179/2

0.346

7

0.478

8/2

0.405

8/1

0.259

9

0.983

114/1

1.416

10

0.065

16

0.498

11

0.089

12/1

0.190

18

0.316

21/1

0.417 762

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 155/1

0.587 229/2

0.304 12/2

0.280 21/2

0.416 194/2

0.688 13

0.401 23

1.048 24

0.267 26

0.235 14

0.558 15

0.045 22

0.922

0.287 25

28

0.219 17

0.093 27

0.202 32

0.032 194/1

0.769 229/1

0.308 19

0.587 20

0.259 49

0.445 29/1

0.429 34/1

0.214 36/1

0.122 78

0.421 79

0.562 34/3

0.215 36/2

0.121 77

0.453 34/2

0.223 35

0.304 37

0.364 46/1

0.332 50/1

0.452 43

0.053 46/2

0.627 50/2

0.567 54

0.380 46/3

0.328 48

0.190 52

1.214 53

0.405 55

0.445

(2)

(1)

56

6.131

57/1

0.554

58/2

0.765

60/1

0.740

57/2

0.745

58/1

0.765

1.250

59/2

59/1

0.231

60/2

0.741

130/1

2.542

135

4.063

342

0.817

343

1.084

344

1.825

57/3

0.186

62/1

0.182

65/3

0.546

70/2

0.264

107/1

0.659

0.223

62/2

65/2

0.546

70/3

0.271

124

0.781

62/3

0.813

65/1

0.809

0.263

70/1

107/2

0.659

66

2.728

69

1.388

67

0.372

68

0.210

71

0.340

73

0.833

0.466

72/1

75/1

0.243

105/1

0.397

105/3

0.401

0.582

72/2

0.308

75/2

74

0.263

1.121

76

80

1.781

81/1-2

1.806

352

0.425

82/1

0.975 भाग 1 ]

763

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 348

0.332 82/2

1.271 83/1

1.846 83/2

1.845 84

0.377 86

0.348 88/3

0.486 88/4

0.850 335/3

0.028 87

1.250 88/1

0.081 89/1

1.416 91/2

0.502 88/2

1.011 89/2

0.446 90/1

0.809 90/2

1.052 91/1

0.761 91/3

0.494 335/2

0.025 336/1

0.213 91/4

0.526 91/5

0.760

1.400 93

94

1.360 95/1

0.740 95/2

0.741 97

0.441 100/1

0.695 98

0.340 99

0.316 128

0.781 129

1.772 100/2

0.697 138

0.494 101

2.071 102

0.850 103

0.474 104

0.470

0.397 105/2

105/4

0.396 337/1

0.284 338/1

1.985 338/2

1.254

(2)

(1)

106

1.514

1.311

108

109

1.619

110

0.190

1.222

112/2

0.688

115

0.243

120

1.578

116

0.284

118

1.157

117

0.988

126

0.660

2.076

177

119/1

0.413

119/2

0.500

121/2

0.768

121/1

0.774

122

5.468

123/1

1.137

1.137

123/2

125

0.781

0.660

127

131/1

0.405

131/3

0.405

133/2

1.214

130/2

1.983

131/2

0.809

133/1

0.931

150

0.845

132/2

0.283

0.040

134/1

146/1

0.053

146/2

0.052

158/1

0.211

158/2

0.210

163/1

0.162

163/2

0.162

162/2

0.862

168/1

0.275

168/2

0.275

169/1

0.020

169/2

0.020

170/1

0.243

170/2

0.243 764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 188/1

0.126 188/2

0.125 191/1

0.303 191/2

0.304 139

0.120 152

0.328 165

0.356 137/1

0.251 137/2

0.251 145/1

0.174 154/2

0.207 172/3

0.688 172/6

0.278 173/3

0.032 186/2

0.121 186/6

0.567 145/2

0.174 154/1

0.202 172/1

0.648 172/4

0.299 173/1

0.097 186/1

0.161 186/5

0.567 154/3

0.202 172/2

0.631 172/5

0.241 173/2

0.080 186/3

0.121 186/4

0.640 147

0.105 157

0.202 159

0.389 164

0.332 171

0.486 187

0.291 190

0.445 149

0.413 156/2

0.444 166/2

0.325 201/2

0.162 204/2

0.526 151

0.352 156/3

0.405 160

0.328

[भाग 1

(2)

(1)

166/3

0.311

189

0.632

201/1

0.324

204/3

0.449

153

0.555

161

2.112

0.809

162/1

162/4

1.259

175

0.938

162/3

0.809

132/1

1.255

162/5

0.405

0.405

156/1

166/1

0.303

204/1

0.769

2.456

167

1.736

178

2.221

174

181/1

0.892

181/2

0.892

193

3.120

195

1.302

198

0.737

196

0.405

197

0.497

199

0.401

200

0.497

209

1.056

211

0.239

212

0.198

213

0.251

227

0.910

228

1.125

223/1

0.122

223/3

1.335

225

0.817

226

0.709

345

0.494

346

0.923

347

0.833

349/1

4.623

349/2

4.624

350

1.283

1.348

353 भाग 1 ]

765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 356/1

1.931 356/2

0.485 357

1.214 358/1

0.643 385/2

0.644 358/3

0.004 359/1

0.049 359/3

0.777 359/4

0.809 359/2

1.634 360/1

1.121 360/2

1.489 367/1

1.073 367/5

1.335 367/3

0.141 367/6

1.093 367/4

0.809 367/2

0.405 29/2

0.144 31/1

0.036 30/3

1.590 113/1

0.805 30/2

0.288 31/2

0.040 113/2

0.005 29/3

0.285 30/1

0.935 31/3

0.041 111/2

0.599 112/1

0.373 113/3

1.614 337/2

0.061 338/3

1.254 338/4

1.254 338/5

1.254 336

2.117 230

0.649 351

1.659 155/2

0.587 63

0.412 100/3

0.696

योग : 246.728 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यववर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन, कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1364- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- कलकोटी, प. ह. नं.-02 , ब. नं. - 119, रा . नि. मंडल- चौरई.

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-72.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

3

0.340

5

0.692

11

0.158

15

0.146 766

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 17

0.097 18

0.125 19

0.129 21

0.121 26

0.304 27

0.028 28

0.210 31

0.141 4

0.271 6/2

0.324 16/1

0.206 24

0.032 25/1

0.081 20

0.175 32/2

0.109 6/1

0.324 12

0.320 13/2

0.231 16/2

0.142 22

0.077 25/2

0.129 7

0.833 9/1

0.376 37/1

0.308 44/1

0.813 225/1

1.267 226/1

0.206 222/1-2ग

0.895 6/3

0.004 8

0.603 41/1

0.121 42/1

0.352 43/2

0.199 222/1-2क

1.520 223/1

0.460

0.040 214/1

37/2

0.711 47

0.729 41/2

0.320 42/2

0.724 43/3

0.020 223/2

0.543 9/2

0.777 39

0.283

(2)

(1)

10

1.088

0.494

14

23

0.105

30

0.073

36/4

0.070

32/1

0.109

2.812

35/1-2-3 , 36/2

84/4

0.930

0.785

38

0.040

217 , 218

224

1.870

58/1

0.518

59/1

0.134

1.497

61

0.554

58/2

59/2

0.138

0.922

60/1 , 70/1

0.340

202/2 , 203/2 , 204/2 ,

205/2, 227/3

227/1ख

0.611

0.210

227/2क

0.081

239/4, 240/1

67/1

0.202

68/1

0.745

82/2

1.011

0.182

60/2, 70/2

71

0.210

72

0.688

2.100

202/1 , 203/1 , 204/1

205/1 , 227/2घ

227/ 1 क

0.709

227/ 1 घ

0.356

73/1

0.866

77

4.881

83

0.146

2.542

88/2, 90/3

1.368

73/2

0.652

76/1-2

73/3

0.202

82/1

0.809

74/2

0.040

80/2

0.607

85/2

0.057

0.142

85/4 भाग 1 ]

(2) 95/2

0.324 354/2

0.049 78

0.223 79

1.396 86

1.323 227/2ख

0.906 95/3

0.923 197/2

0.243 200/1

0.465 200/2

0.607 42/2

0.368 220

0.227 221

0.312 222/ 1-2ख

1.968 80/1

1.473 85/3

0.251 95/1

0.125 354/1

0.077 85/5

0.263 88/1

0.930 90/2

0.259 91

0.530

0.210 95/4, 354/11

84/2-3

0.202 85/1

0.218 87

0.352 114/1 ख

0.105 114/1 घ

0.510 114/2क

1.400 114/2ख

0.219

0.300 197/4 , 198

202/3

0.195 227/2 ग

0.676 228/2

0.065

0.202 202/4 , 203/4, 204/4,

205/4 , 227/5

206/1

0.080 227/ 1 ग

0.357 227/ 1 च

0.356

0.244 202/5 , 203/3 , 204/3 ,

205/3 , 227/4

227/ 1 छ

0.356

767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

227/1 ज

0.356

214/4

0.575

215/3

0.028

225/2

1.173

226/2

0.154

1.511

229/3 , 230/2 , 231/2 , 234/3

0.495

229/2, 230/2 , 231/2 , 234/2

233

0.189

योग : 72.682

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -2 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1365 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

( ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा 768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(ग) नगर/ग्राम- जमुनिया, प. ह. नं.- 28 , ब. नं. - 191 , रा . नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-36.761 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

287/2

0.030

294/1

0.030

294/2

0.010

295

0.040

296

0.240

299/3

0.130

299/6

0.777

299/7

0.050

302/1

0.490

302/2

1.068

302/3

1.004

303/1

0.431

303/2

0.599

305

0.194

306

2.707

307

0.510

0.440

308

330

0.100

333

0.430

375/2

0.737

331/4

0.550

332/2

0.220

375/4

0.737

332/1

0.170

334/3

1.964

334/4

0.097

375/1

0.739

377/2

0.405

374

1.432

377/1

0.606

375/3

0.737

376

0.129

377/3

0.405

0.120

378/2

378/5

0.070

388

1.130

378/6

0.100

(1)

(2)

378/4

0.100

0.235

379/1

380/1

0.668

382/1

1.064

386/1

0.016

0.120

379/2

0.566

379/3

0.664

380/2

382/2

1.068

386/2

0.016

387

1.502

415

0.405

416/1

0.250

416/2

0.861

416/3

0.201

0.120

418

.419

0.040

424/1

0.647

0.100

424/3

425/1

0.223

425/2

0.202

426/1-2

2.060

427

2.023

2.023

429/1 , 429/2 , 429/3

430

1.959

योग : 36.761

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 1366- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं . 40, ब. नं. 226 रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

8/2

0.200

8/1

0.200

0.230

5/1,5/2

0.760

5/3,6, 8/3

3

0.384

13/2

0.075

24

0.049

29,30

0.040

26

0.050

31

0.150

योग 02.138

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1367 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम - खकराचौरई, प. ह . नं. 40, ब. नं. 94, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2 .

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 06.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.405

659, 660 , 661

0.400

758/1

0.200

758/2

0.370

790/2

0.050

793/2 , 794, 795/2

790/3

0.075

799

0.480

798

1.501

801,802, 803 3.069 योग .. 06.550

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

770

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1368- प्रस्तु- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

( ग ) नगर/ग्राम- जम्होड़ी पण्डा, प. ह. नं. 31 , ब. नं. 186, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

2/1

0.530

2/2

0.263

8

0.065

10

0.121

16

0.607

20

1.862

44

1.052

176

0.324

178/1

0.721

3

1.060

9

1.094

12

0.049

14

0.619

15

0.769

22

2.186

(1)

(2)

0.586

23/2

26/1

1.744

4

1.092

7/1

0.756

0.137

55/7

0.477

5/1

0.251

5/2

5/3

0.243

5/4

0.235

0.303

29/3

30/1

0.405

6

0.275

7/2

0.757

54

1.367

0.138

55/8

11

0.121

13

0.121

2.388

17

18

1.619

21

1.672

0.670

23/1

23/4

0.151

56/2

0.243

56/3

0.243

56/7

0.142

212

0.324

229/1

0.219

229/2

0.182

0.122

231/2

236/2

0.020

237/2

0.101

232/2

0.202

0.202

234/2

0.085

235

238/1

0.202

239/2

0.166

240/2

0.188

241/3

0.263

243/1

0.125

23/3

0.300

23/5

0.668

23/7

0.171

23/9

0.283

56/1

0.261 भाग 1 ]

771

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 56/4

0.243 56/6

0.164 207

0.283 230/2

0.243 231/1

0.121 236/1

0.020 237/1

0.121 238/3

0.288 239/1

0.142 243/3

0.141 23/6

0.672 23/8

0.202 27

0.789 56/5

0.162 213

0.324 231/3

0.081 232/1

0.203 234/1

0.214 236/3

0.045 237/3

0.158 238/2

0.243 240/1

0.180 243/2

0.126 24/1

0.356 24/2

0.170 25/1

0.036 58/2

0.547 90/1

0.594 58/1

0.202 25/2

0.207 58/1

0.546

0.595 90/2

0.405 26/2

78/1

1.043

0.515 78/3

149/2

0.324 190/1

0.465 195/2

0.496 152

0.028 153

0.798 296/2

0.113 296/8

0.243 428/10

0.057 428/11

0.273

(2)

(1)

428/12

0.258

0.187

154/460/9

100/3

0.797

154/8

0.700

296/6

0.291

26/3

0.405

0.211

78/2

151

0.711

0.700

154/7

190/2

0.466

149/4

0.324

181/1

0.647

195/1

0.496

296/5

0.243

425/1

0.134

428/3

0.272

428/1

0.056

428/5

0.258

154/460/3

0.809

154/460/4

0.372

77

0.304

28

0.497

29/2

0.498

30/2

0.090

0.441

29/1

30/4

0.085

30/3

1.112

1.239

439

32

0.591

172

3.299

173

0.648

33

0.587

1.121

34

76/2

0.939

102/1

1.109

35

0.368

36

0.194

0.490

37

1.161

38

40

1.193

1.072

75

0.242

39/1

39/2

0.381

39/4

0.797 772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 39/3

0.219 76/1

0.296 262

1.133 263

0.539 41/1

0.741 42/1

0.696 41/2

0.740 42/2

0.692 104/1

1.461 43/1

0.113 55/2

0.618 55/4

1.206. 43/2

0.093 55/1

0.656 55/6

0.906 96/3

0.802 45/1

1.384 47

0.020 48

0.032 49

1.724 141/2

0.054 45/2

1.384 50

1.554 51

0.028 46

2.776 52

2.359 55/3

0.806 96/1

0.897

0.405 57/1

0.867 57/2

0.607 233/1

0.121 233/2

0.283 59

0.445 60

0.452 63

0.458

0.295 64

128

0.428

1.081 134/1

133

0.914 135

0.206 161

0.081 162

0.065 163

0.061

[भाग 1

(2)

(1)

165

0.765

61

0.700

62

0.283

0.227

65

66

0.121

0.089

67

0.210

68

0.243

127/1

129

0.497

130

0.223

131

0.121

132

0.112

1.170

134/2

136

0.057

166

0.773

209/2

0.028

210/1

0.040

69

1.299

0.093

70/1

70/5

0.073

0.182

70/7

209/1

0.380

219/1

0.045

219/4

0.304

220/2

0.210

0.275

241/2

70/2

0.089

0.077

70/4

209/3

0.061

0.048

219/2

0.381

219/3

220/1

0.230

70/3

0.178

0.546

70/6

0.546

241/1

70/8

0.203

72/1

0.486

0.567

72/4

0.417

97/3

72/2

0.518

72/5

0.485

73/1

0.127

0.409

97/2

0.518

72/3 भाग 1 ]

773

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 72/6

0.465 73/2

0.152 97/1

0.409 74

2.468 76/3

0.020

0.810 154/1 , 154/3

79

2.108 82

1.173 83

1.214 155

1.659 156

0.963 80

0.729 81

0.947 84/1

0.809 92

0.482 93/1

0.194 93/2

0.040 105

0.959 106

0.813 112/1

0.150 112/3

0.137 115

0.384 116/1

0.081 284

0.061 298

1.356 301/1

0.866 302/4

0.558 302/6

0.291 303

0.089 304/2

0.057 304/3

0.032 84/2

0.415 123

0.065 124

0.231 216

1.080 222

0.632 223

0.445 224

0.510 225

0.551 226

0.368 302/7

1.117

0.089 302/8, 304/4

84/3

0.415 107

1.032

(2)

(1)

110

0.065

108

0.849

109

0.016

0.085

112/2

116/2

0.081

119/2

0.081

0.210

144

147/2

0.247

0.425

302/1 , 302/2 , 302/3

0.251

302/5 , 304/1

85/1

1.160

89/1

0.070

91/1

0.907

0.101

117/1

0.725

146/1

0.215

149/1

0.397

150

0.890

85/2

0.386

89/2

0.023

0.303

91/2

111/2

0.033

117/2

0.242

146/2

0.072

149/3

0.132

0.886

86

138

0.081

139

1.874

140

1.271

87

1.829

113

0.304

114

0.781

88

0.348

93/3

0.608

94/1

0.445

94/3

0.707

94/2

0.708

94/4

0.445

95

0.859

0.486

96/2

98

2.278

99/1

0.863

0.696

99/2

100/1

0.243 774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 154/4

0.688 296/3

0.121

0.128 296/8

460/154/2

0.263 460/154/6

0.365 425/2

0.129 428/2

0.174 428/4

0.503 100/2

0.113 101/2

0.405 101/4

0.445 431/2

0.790 100/4

0.215 154/5

0.688

0.121 296/4

296/9

0.128 428/6

0.081 460/154/5

0.365 460/154/7

0.242 428/9

0.162 101/1

0.405 101/5

0.331 431/1

0.789 101/3

0.405 101/6

0.331 431/3

0.790 431/4

0.202 102/2

0.381 103/1

0.809 103/2

0.405 103/3

0.405 104/2

0.324 118

0.053 119/1

0.931 141/1

0.777 120

1.295 122

0.210 125

0.450 126

0.640 127/2

0.732 141/3

0.715 147/1

0.081 148/1

0.861 148/2

1.255 (1)

(2)

100/5

0.223

154/2

0.688

296/7

0.254

428/7

0.162

428/8

0.081

460/154/1

0.435

460/154/8

0.304

154/6

0.072

0.325

157/1

168/2

0.421

168/3

0.490

169/1

0.184

157/2

0.381

0.352

157/3

157/4

0.284

157/5

0.246

158/1

0.668

191/1

0.041

158/2

0.670

159/1

0.144

0.263

159/4

159/6

0.263

0.142

159/8

0.144

159/2

159/3

0.263

0.263

159/5

159/7

0.141

164

0.049

0.202

167/1

167/4

0.526

170/1

0.178

0.749

171/2

171/4

0.470

183/2

0.854

189/1

0.809

189/3

0.704

167/2

0.186

167/3

0.527

170/2

0.186

171/1

0.638

0.474

171/3

183/1

0.846

1.264

189/2

168/1

0.352 भाग 1 ]

775

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 168/4

0.474 169/2

0.184 175

0.328 174

0.283 177/1

0.849 179/1

0.282 177/2

0.405 179/2

0.405 182/9

1.231 178/2

0.405 205/1

1.332 179/3

0.405 205/2

1.331 180/1

0.364 180/2

0.405 182/1

0.121 182/4

0.971 181/2

0.397 181/3

0.169 182/2

0.141 182/5

0.433 182/3

0.121 182/6

0.445 182/8

1.235 182/7

1.839 184/1

0.486 185/1

0.859 185/3

0.130 184/2

0.752 185/2

0.535 185/4

0.132 186

0.045 191/2

1.011 191/3

0.991 191/4

0.020 192

0.105 202

1.326 193

0.914 194

0.320

0.462 198

199/1

0.421 203/1

0.210 203/3

0.226 203/5

0.340 (1)

(2)

221/2

0.121

260/2

0.304

261/2

0.345

260/4

0.202

261/1

0.364

199/2

0.647

203/2

0.094

203/4

0.461

221/1

0.121

201/1

1.011

201/2

0.809

1.024

201/3

204/1

1.048

299/1

0.704

204/2

1.053

299/2

0.704

0.162

209/4

0.121

210/2

211

0.624

217

0.081

218

0.251

214

1.757

228/1

0.618

0.424

215

0.086

221/3

227

0.903

0.405

228/2

230/1

0.413

0.101

238/4

244/1

0.320

245/1

0.040

247

0.089

251/1

0.324

0.142

254/1

0.405

281/1

281/3

0.849

289/1

0.040

244/2

0.081

245/2

0.405

251/2

0.182

254/2

0.142

281/2

0.607

0.660

281/4

289/2

0.040 776

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 246

0.073 249

0.562 253

0.053 280/1

1.254 248

0.155 250/2

0.607 258/2

0.364 260/3

0.251 261/3

0.514 266/4

0.162 268/2

0.251 270/1

0.495 282/2

0.420 250/1

0.469 256

0.032 257/1

0.295 257/2

0.163 258/1

0.324 258/3

0.073 260/1

0.316 265/1

0.081 266/1

0.138 266/3

0.121 266/5

0.121 267

0.162 268/1

0.202 269/1

0.314 270/2

0.393 271

0.526 273

0.486 277/2

0.154 277/3

0.393 278/1

0.089

0.081 278/3

278/4

0.081 278/5

0.024 278/6

0.020 279/1

0.129 280/2

0.445 282/1

0.486 282/3

0.364 285/1

0.202 285/2

0.202 290/1

0.162

[भाग 1 (1)

(2)

290/2

0.089

265/2

0.445

266/2

0.275

279/2

0.312

288

0.243

269/2

0.213

269/4

0.212

285/5

0.048

0.162

286/3 , 286/4

292/2

0.234

0.048

292/4

269/3

0.223

0.081

285/3

286/1

0.065

286/6

0.162

0.223

290/3

291

0.142

292/1

0.162

297/4

0.251

272

0.486

0.085

274

275/1

0.182

275/2

0.162

276/1

0.222

276/2

0.222

277/1

0.170

278/2

0.113

0.020

278/7

283/1

0.295

283/2

0.300

0.073

285/4

286/2

0.065

286/5

0.048

292/3

0.321

293/1

0.501

294/1

0.190

295/1

0.789

293/2

0.709

294/2

0.008

295/2

0.251

0.283

293/3

301/2

0.854

301/3

0.234

301/4

0.344 भाग 1 ]

777

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

301/5

0.405

301/6

0.324

296/1

0.405

297/2

0.121

297/1

1.202

300

1.388

363

0.682

206

0.328

योग .. 275.049

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1369 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

( ग ) नगर/ ग्राम- बारहबरयारी प. ह. नं. 08, ब. नं. 203, रा . नि. मंडल-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 532.200 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

48/1

0.538

52/1

0.215

382

0.065

21/3

0.042

407

0.040

409

0.032

21/2

0.490

335/2

0.121

547

0.100

548/1

0.153

0.307

566/1

567/1

0.587

568/1

0.567

570/1

0.473

584/1

0.049

0.218

585/1 , 586/1

21/1

0.807

138

0.348

180

0.636

181/3

0.263

1.522

183

403/1

0.024

404/1

0.008

403/2

0.020

23/7

0.235

28/2

0.600

0.040

445/1, 446/1

0.365

17/3 , 18/2

381/1

0.054

381/2

0.027

22/2, 44/1 , 46/6 , 47/2 0.843

46/3

0.809

50

0.146

52/2

0.081

76/1

0.664

413/1

0.008

451/2

0.283

451/5

0.160 778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 22/3

0.073 46/7

1.071 47/1

0.243 46/2

1.497 46/5

0.930 48/2

0.664

1.567 76/2, 77/2

437

0.125 451/1

0.486 451/3

0.526 451/4

1.003 452/2

0.081 22/4 , 44/2 , 46/2क, 47/3 0.837

0.637 42/2, 80/2

46/8

1.011

0.849 76/3 , 77/3

80/3

0.890 90/1

0.004

0.303 413/2

0.008 440

0.036 441

0.125 451/6

0.247 613

0.073 614

0.028 615

0.190 625

0.263 452/1

0.077

0.618 22/5 , 44/3 ,

46/10, 47/4

46/9

0.365 23/1

0.118 444/1

0.069 23/2

0.587 23/3

0.361 26/1

1.052

0.787 23/4, 24/1

0.060 28/1 , 29

444/2

0.034

0.036 445/2, 446/2

23/5

0.162

0.625 24/2, 25

0.525 28/3 ,

34

0.170

[भाग 1 (1)

(2)

444/3

0.035

0.206

23/6

36 , 37/1 , 37/2 , 38/1-2 0.326

432

0.061

443/1

0.040

443/2

0.040

0.072

445/3-4, 446/3-4

26/2

0.941

65/ 1 क

0.304

65/ 1ख

0.304

65/2

0.263

0.263

65/3

64/4क

0.178

65/4ख

0.138

65/4ग

0.121

65/4घ

0.134

184/4

0.785

1.440

42/1 , 80/1 , 81

1.310

43, 46/4

46/1

1.983

1.809

321/9 , 360/1

335/1

0.040

0.065

411

48/3

0.668

0.032

90/3

608

0.093

0.162

617

618

1.672

612/1

0.092

0.668

76/4, 77/4

187/2

0.645

1.898

219/1 , 220/1

222/3

0.303

413/3

0.008

448

0.101

449

0.016

450

0.006

451/7

0.324

451/8

0.155

51/3

1.615

51/5

0.300

1.120

177, 178/2

271/2

0.421

287/5-6

1.165 भाग 1 ]

779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 292/2

0.169 321/8

0.551 365

0.049 454/7

0.231 454/6

0.466 456/4

0.632 691/3

0.195 707/3

1.028 56/4

0.043

0.663 140/1 , 182/1

1.150 140/2, 182/2

410

0.024 57/1

0.997 66/2

0.121 67/2

0.634 135/4

0.844 135/3

0.844 135/5

0.844 135/1-2

0.843

2.860 59, 60/1 , 61

61

62/1, 63/1

0.270 60/2 , 62/2 , 63/2

0.630 60/3 , 62/3 , 63/3

0.260 60/4, 63/4

66/1

0.251 67/1

1.268 70/5

0.405 70/6

0.243 69/1

0.129 70/2

0.478 69/2

0.070 70/3

2.854 75/2

0.243 294/3

1.981 301/1

0.763 391/2

0.008 396/2

0.045

0.427 69/3 , 70/9 , 75/3

294/6

0.447 301/2

0.127 70/4

1.416 294/4

0.769 295/1

0.275 391/4, 396/4

0.028 (1)

(2)

0.405

70/7

75/1

0.113

70/8

0.028

396/1

0.028

71/2

0.040

0.040

71/3

0.028

398/1

0.024

398/2

429/1

0.016

0.020

429/2

72/1

0.085

136/1

0.366

0.081

171/2

172/2

0.243

72/3

0.085

136/6

0.367

417/1

0.012

418

0.008

72/4

0.085

136/5

0.220

136/7

0.366

73

0.486

137/2

2.306

416/2

0.028

187/1

0.652

287/1

0.729

324/1

0.987

332/1

1.133

333/1

2.626

399/1

0.077

414

0.045

0.219

78

2.258

285 , 323

286

0.874

321/6

1.165

322/2

0.142

322/3

1.056

220/2

0.607

2.840

96 , 97/1 , 98 , 100

422/1

0.056

2.490

97/2, 99 , 125/3

0.057

422/2

89

0.384

90/2

0.375 780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 513

0.109 514

0.898

1.082 515/1 , 523 , 524

0.283 219/2, 220/3

222/4

0.101 612/3 , 619/1 , 620/11

0.673 622/1 , 623/1 , 624/1

93/1

0.060 105

0.700 106

0.445 111

0:429 112

0.077

0.563 113/1 , 114/1 , 509/1

117/1

0.836 389

0.032 502/1, 504/1

0.636 506/1 , 507/1

35

0.100 127/1

1.011

0.927 101, 102

124/1

0.283 124/9

0.376 103

0.498 104/2

0.304 123

2.784 124/7

0.567 125/2

0.053 420/3

0.036 104/1

0.324 124/3

0.219 124/6

0.971 124/10

1.352 420/1

0.040

0.069 107 , 108 , 109

181/2

0.324

[भाग 1

(2)

(1)

200/1

0.615

282

0.121

322/1

1.457

457

0.024

0.563

113/2 , 114/2 , 509/2

0.836

117/2

372

0.053

502/2 , 504/2 ,

0.636

506/2, 507/2

0.563

113/3 , 114/3 , 509/3

117/3

0.836

502/3 , 504/3 ,

0.636

506/3 , 507/3

0.563

113/4 , 114/4 , 509/4

117/4

0.836

502/4, 504/4 ,

1.477

506/4 , 507/4

0.559

113/5 , 114/5 , 509

117/5

0.837

502/5 , 504/5 ,

0.632

506/5 , 507/5

115

2.286

383

0.081

3.153

491

534

0.138

120/1

0.344

120/2

0.356

0.441

121

122

0.575

384/1

0.052

384/2

0.049 भाग 1 ]

781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

498/3

1.133 500

0.789 501

0.328 503/1

0.324 503/2

0.360 124/4

1.335 126/2

2.428 127/2

2.395 129/1

1.254 129/2

1.153 176/1

0.725 281/1

0.152 184/1

0.232 184/7

0.233 199/1

0.163 268/1

0.260 269/1

0.085 271/1

0.101 283/2

0.229 288/1

0.383 292/1

0.733 439/1

0.056 456/5

0.162 463/2

0.202 691/1

0.243

0.337 707/1

129/3

1.133 130/1

2.477 132

0.162 184/3

0.793 130/2

1.619 136/2

1.461 136/3

0.304 139

0.247 419/1

0.059 419/2

0.058 336

0.097 393/1

0.012 192/1

0.890 192/3

0.364 202/2

0.081 203

0.684 204

0.202 205

0.324

(2)

(1)

206

0.089

400/1

0.024

159/2

0.247

168

0.821

169/1

0.162

170/1

0.259

0.567

192/4

192/5

1.335

202/3

0.121

0.117

198

200/2

0.081

201/1

0.170

0.045

400/3

0.610

158, 159/1

0.150

161

162

0.202

163/1

0.178

163/2

0.279

164

1.384

165/1

0.162

0.049

166/1

167/1

0.162

169/2

0.041

170/2

0.178

165/2

0.089

166/2

0.190

0.142

167/2

192/2

0.810

2.148

176/2 , 176/6

0.117

195

197

0.603

1.140

176/3

176/7

0.486

176/8

0.315

196/2

0.242

176/4

0.971

176/5

1.789

184/5

1.052

196/1

0.216

268/3

0.073

269/3

0.146

270

0.543

271/3

0.644

272

0.539 782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 276

0.053 277

0.239 278

0.142 279

0.032 280

0.049 281/5

0.457 284/2

0.364 291

0.741 292/3

0.502 293

0.798 296/3

0.040 321/5

0.470 377

0.057 456/1

0.356 456/2

0.271 463/3

0.494 691/2

0.607 707/2

0.809 176/9

0.816 184/8

0.233 184/9

0.233 199/2

0.163 268/4

0.261

0.085 269/4

271/4

0.102 281/2

0.153 283/4

0.229 287/2

0.729 288/2

0.383 292/6

0.732 439/2

0.057 691/6

0.243 707/4

0.337 176/10

0.816 184/10

0.233 184/11

0.232 199/3

0.164 281/3

0.153 268/5

0.260 269/5

0.085 271/5

0.101 283/5

0.230 283/3

0.121 284/1

0.482

[भाग 1

(2)

(1)

288/3

0.383

292/7

0.732

0.057

439/3

0.162

456/6

0.243

691/7

707/5

0.337

1.173

184/2

0.028

391/1

184/6

1.011

187/3

0.658

192/6

0.634

0.150

194

202/1

0.328

192/7

0.809

1.615

51/1

51/4

0.545

71/1

0.324

131

3.400

415

0.040

72/2

0.085

136/4

0.441

417/2

0.032

126/1

2.683

471/3

0.101

473/3

0.065

137/1

0.291

137/3

1.335

416/1

0.028

208/3

0.829

208/2

0.073

0.089

211/2

211/3

0.178

211/4

0.809

212/2

0.295

211/1

0.089

0.769

210/3-4

405/1

0.065

210/1

0.729

210/2

0.721

0.769

210/5 , 210/6

212/1

0.170

212/3

0.162

485/1

0.894

213

0.214 भाग 1 ]

783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 405/2

0.061 485/2

0.894 70/1

0.809 294/2

1.538 299

0.190

0.028 391/3 , 396/3

379

0.045 393/2

0.324 218

0.032 412

0.065 659/1

0.328 660 .

0.235 661

0.454 662

0.271 659/2

1.579 663/1

0.829 667/1

2.144 665

1.400 666

2.391 767/1

0.733 768

0.036 770

0.607 221

0.947 222/1

0.914

0.283 219/3 , 220/4

222/5

0.101 612/4 , 619/2 , 620/2 ,

0.673 622/2 , 623/2 , 624/2

0.283 219/4 , 220/5

222/6

0.102 619/3 , 620/3 , 622/3

0.673 623/3, 624/3

226

0.085 227/2

1.938 235

0.320 227/1

1.412 227/3

0.801 233/1

0.125 234

0.372 227/4

1.028 227/5

0.161 227/6

0.053 227/9

0.237 227/7

0.053

(2)

(1)

227/8

0.190

227/10

0.237

228/1

0.445

229/2

0.024

228/2

0.384

0.235

229/3

233/2

0.129

229/1

0.255

230

0.328

0.121

231/2

232

0.117

237/1

0.142

239/1

0.081

1.578

239/3

0.146

240/3

239/5

0.324

245/3

0.749

0.097

246

247

0.210

248

0.243

249/3

0.032

327

1.443

328

0.713

1.348

329

0.105

338

0.036

231/3

1.094

236

237/2

0.142

238

0.085

239/2

1.538

240/1

0.490

241/1

0.486

245/2

0.551

341

0.129

390

0.032

654/1-2

0.802

675

0.036

676

0.101

677

0.170

678

0.024

679

0.441

680

0.040

681/2

1.869

239/4

0.340 784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

2.671 242, 243 , 244, 245/1

0.271 240/2, 241/2

0.251 339, 340

249/2

0.069 250

0.506

0.522 255/6 , 256/6

257/7

0.683 257/8

0.914

0.380 258/3

274

0.729

0.729 326/3 , 330/3 , 331/3

438/5

0.057 254/1

0.486

0.526 255/2, 256/2

257/3

0.674 257/4

0.918 258/1

0.380

0.720 326/1 , 330/1 , 331/1

438/2

0.061 254/2

0.486

0.526 255/5 , 256/5

257/6

0.676 258/2

0.385 325/4

0.049

1.416 326/2 , 330/2 , 331/2

438/4

0.061

1.108 255/1 , 256/3

255/3

0.875 260

1.348 261/1

0.619 262/1

0.214 438/3

0.182

0.384 255/4

256/1

0.534 481/2

1.266 256/4

1.348 257/1

0.809 257/5

0.809 261/2

1.092 262/2

0.849 265

0.664 266

1.991 267

1.068 438/1

0.170

[ भाग 1

(2)

(1)

256/7

1.352

257/2

2.967

261/3

1.457

262/3

0.405

268/2

0.182

1.028

289/2, 290/2

0.121

296/4

463/4

0.445

691/5

0.198

0.332

269/2

292/4

0.454

0.024

429/3

430

0.049

463/1

0.445

463/5

0.409

691/4

0.194

273

2.614

0.077

399/2

281/4

0.457

287/3

0.259

0.283

287/4

0.348

321/3-4

1.027

289/1 , 290/1

0.454

292/5

294/1

1.376

294/5

0.849

295/2

0.081

0.012

297

298

0.166

0.368

303

0.364

304

305

0.085

306

0.413

307

3.116

311

1.882

312

0.093

0.093

313

0.085

314

0.077

315

316

1.923

317

1.821

401

0.081

1.825

309/2, 310/3

310/2

3.723 भाग 1 ]

785

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 319

1.619 354/2

0.049

0.835 759/2, 760/2

320/1

1.392 467/2

0.405 472/2

0.101 473/2

0.069 320/2

1.388 355

0.049 465/1

0.841

0.405 465/2, 467/1

469/1

0.213 427/1

0.100 739

0.190 762

0.320 763

0.344

0.364 764

766/2

0.008 321/1

2.630 321/2

0.501 321/7

0.607 456/3

0.324 318

1.068 321/10-11

0.696 321/12

1.781 360/2

0.040

0.004 321/13

321/14

0.004 337

0.061

1.073 689, 690

0.125 342/2 , 343/2

0.486 571/1 , 572/2

573/2

0.680 574/2

0.210 561

0.166

0.129 342/3 , 343/2

558

0.061

0.490 571/2, 572/3

573/3

0.680

0.206 574/3

581

0.191 562

0.065

0.121 324/4, 343/4

0.546 559/2, 560/2

(1)

(2)

563/2

0.121

572/4

0.303

0.681

.573/4

574/4

0.202

344/1

0.086

476/3

0.041

2.440

480/1 , 490/2 , 492/1

694/3

0.147

497/2

1.035

0.136

703/1 , 704/1

705/1

0.718

0.101

706/1

0.613

709/1

344/2

0.100

476/4

0.040

477

0.077

2.440

480/2 , 492/2 , 490/3

497/1

1.000

705/2

0.555

706/2

0.097

0.610

709/2

345

0.206

346

0.129

1.000

653/2

685/2

0.081

347

0.142

577

1.108

610

0.376

658

0.142

2.442

671/1 , 673/1

681/1

1.259

0.085

348/1

632/2

0.769

632/5

1.133

0.259

634/1

635/1

0.065

642/1

0.567

785

0.206

786/1

0.809

0.299

792/1

793

0.384

0.648

789/2

348/2

0.040

632/3

0.647 786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 636

0.854 634/2

0.215

0.081 635/2

642/2

0.518 782

0.073 783/1

0.409 794

0.308 348/3

0.045 632/4

0.688 634/3

0.295 642/3

0.518 783/2

0.485 788/2

0.567 349/1

0.055

0.835 759/1 , 760/1

349/2

0.020 349/3

0.054

0.835 759/3 , 760/3

350

0.072 576

0.255 591

0.356 592

1.207 600

0.190 602

0.085 351

0.049 469/2

0.034 473/3

0.066 352

0.073 471/2

0.202 353

0.065 354/1

0.049 356

0.040

0.137 473/1

357

0.045 359

0.077 461

0.951 464

0.449 468

0.247 498/1

1.445 498/2

1.518

0.662 499/1

683

0.146 684

1.044 746

0.146

(2)

(1)

750/2

0.631

361

0.024

358/1

0.040

358/2

0.049

363

0.065

0.065

364

366

0.028

0.028

367

0.718

515/2, 522

0.020

368

459/2

0.709

460

0.587

462

0.619

369

0.028

0.400

512

515/3 , 516 , 517 ,

1.910

518 , 519 , 520 , 521

370/1

0.010

0.275

459/1

370/2

0.022

371

0.036

668

1.651

0.045

373

375

0.065

0.049

376

378/1

0.053

0.049

378/2

385

0.008

0.020

386

0.016

387

388

0.020

0.020

392

394

0.020

552/1

0.368

553

0.445

554

0.376

0.413

583/1

395

0.032

397/1

0.032

397/2

0.040

400/2

0.065

400/4

0.024

404/2

0.016

406

0.012 भाग 1 ]

787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

408

0.045

0.938 643, 644

663/2

0.866 664

0.890 667/2

1.672

0.433 767/2, 769

423

0.093 424/1

0.018 732/1

0.156 733/1

0.025 720, 721/1

1.638

0.483 721/5 , 724/1

424/2

0.009 721/3

0.545 726

0.162 727

0.146 729

0.024

0.615 730

732/2

0.156 733/2

0.024 721/7, 724/3

0.506

0.510 737

748

0.579 424/3

0.009 686

0.283

0.475 721/6 , 724/2

425/1

0.020 687/1

1.258 716/1

1.159 718/1

0.063

0.083 722/1

425/2

0.020

1.259 687/2

1.159 716/2

718/2

0.062 722/2

0.083 426

0.032 427/ 1-2

0.053 427/3

0.024 486/3

0.729 486/5

0.607 431

0.049 484

2.420 434

0.113

(2)

(1)

435

0.049

0.081

433

0.089

478/1

710

0.729

714

0.809

711

0.299

713

0.474

436

0.049

0.985

57/2

442

0.117

453/1

1.003

453/2

0.225 .

0.225

453/4

454/1

0.445

533/1

0.095

453/3

0.452

454/8

0.445

454/4

0.234

533/2

0.255

454/5

0.809

454/2

0.202

454/3

0.713

459/3

0.566

470

0.636

471/1

0.498

682

0.429

1.704

474/1

47.6/2

0.202

0.458

474/2

475

0.178

478/2

0.028

479/2

1.892

494/2

2.234

495, 496

735

0.279

0.910

736

478/3

0.057

0.821

479/3 , 494/3

2.705

479/1 , 494/1

481/1

0.947

482

0.125

483

0.194

655

0.652

656

0.142 788

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 671/3

0.647 672/1

0.340 672/2

0.340 673/2

0.344 486/1

0.906 486/6

0.688 486/2

2.347 486/4-7

1.335 478/1

1.230 487/2

1.234 488

0.854 489/1

0.688 489/2

0.890 499/2

0.661 532/2

0.202 546/3

0.275 685/3

0.405 752

0.097 753

0.445 548/2

0.312 564

0.291 566/2

0.312 567/2

0.590 568/2

0.566 570/2

0.474 584/2

0.045

0.217 585/2, 586/2

587

0.065 549

0.486 550

0.328 551

0.841 552/3

0.368 552/2

1.000 565

0.340 589

0.486 590

0.255 569

0.938 575/2

0.405

0.405 575/3

575/4

0.515 583/2

0.473 593/1

1.250 594

0.049 595

0.061

[भाग 1 (1)

(2)

596

1.497

597

0.231

598

1.096

0.053

603

0.360

604

605

0.045

607

0.040

593/2

0.809

609

0.190

611

0.413

670

1.032

612/2

1.466

0.069

627/1

628/1

0.364

628/2

0.121

628/3

0.854

630/1

0.154

633

0.081

632/1

0.688

632/6

0.182

632/7

0.607

632/8

0.053

786/2

0.567

792/2

0.243

787/1

0.202

788/1

0.235

789/1

0.053

789/3

0.688

627/2

0.069

628/4

0.364

628/5

0.405

628/6

0.854

630/2

0.150

631

0.129

632/9

0.688

632/10

0.809

632/11

0.910

786/3

0.563

0.239

792/3

787/2

0.016

788/3

0.121

0.352

789/4

0.688

789/5

374

0.081 भाग 1 ]

789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 638

2.549 639

1.015

1.056 640

774

0.247 775

1.388 779

0.223 780

5.062 781

0.275 795

0.125 777

0.372 797

0.210 798

1.931 671/2

1.801 692

1.295

0.075 703/1 , 704/1

717

0.214 721/2

0.607 721/4

0.809 734

0.069 741

0.328 742

0.101

0.680 743

744

0.413 750/1

0.583 749

0.202 750/3

1.432

0.716 750/4

754

0.073 756

0.599 757

0.190 765

0.721 51/2

1.033 188/1

0.594 188/5

0.349 190/1

0.020 188/3

0.594 186/6

0.440 190/2

0.020 188/2

0.594 188/4

0.250 190/3

0.021

(2)

(1)

324/2 , 332/2 , 333/2 0.101

0.863

208/1

104/3

0.085

124/2

0.202

124/5

0.105

124/8

0.935

420/2

0.040

0.121

342/1, 343/1

0.547

559/1 , 560/1

563/1

0.117

572/1

0.303

0.680

573/1

574/1

0.202

1.825

309/1 , 310/1

1.826

309/3 , 310/4

380

0.045

189/1

कच्चे मकान-05

ग्राम पंचायत भवन

पक्का-01 शाला

भवन पक्के-03

चबूतरा पक्का-01 .

217

कच्चे मकान-05

कुंआ पक्का-01.

334

कच्चे मकान -07 शाला

भवन कच्चा-01 .

362

कच्चे मकान-66 402

कच्चे मकान-24 428

कच्चे मकान-34 447

कच्चे मकान-03 458

कच्चै मकान-15

योग .. 532.200

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है .

790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं. 1 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1370- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

( ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- नगझिर प.ह.नं. - 27 ब.नं. - 285 रा.नि.मंडल - छिन्दवाड़ा -1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 11.980 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

98

0.180

169

1.598

99/1

0.350

101

0.283

107/2

1.878

106

0.360

108

0.348

110/1

0.050

166

0.045

167

0.681

168

0.166

182/1

1.202

182/2

0.256

183

0.066

188

0.100

189

1.396

1.117

190/1 , 191/1

1.118

190/2, 191/2

107/1

0.390

110/2

0.396

योग 11.980

[भाग 1 ( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 1371 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- बांदरा प.ह.नं. -42 ब.नं. - 200 रा.नि. मंडल- अमरवाड़ा-2

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 14.946 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हेक्टर में) प्रस्तावित रकबा

(1)

(2)

277/1

0.622

278/1

0.053

0.077

279/1

277/2

0.466

277/3

0.417 भाग 1 ]

791

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 250/3

0.225 277/4

0.041 278/2

0.036 279/2

0.036 285/1

0.225 281/1

0.204 282/1

0.200 281/2

0.205 282/2

0.327 283

0.957 284/2

0.287 284/1

0.130 285/2

0.501 285/6

0.159 286/1

1.013 285/3

0.348 285/4

0.028 285/5

0.311 285/7

0.041 286/3

0.220 286/2

0.250 250/1

0.065

0.480 251/4 , 252/19

251/10 , 252/18

0.543 252/4

0.150 327/13

0.041 328

0.713 327/4

0.121 327/3

0.113 327/6

0.032 327/5

0.024 721

0.300 722

0.150 329/2

0.036 329/3

0.037 329/4

0.037 723/1

0.507 723/2

0.761 725

0.065 727

0.190 726/1

0.412

(2)

(1)

728

0.180

726/2

0.475

726/3

0.525

732

0.200

744

0.900

746

0.110

0.300

748/1 , 749/1 , 750/1

0.100

748/2 , 749/2 , 750/2

योग .. 14.946

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंचं व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 1372- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई 792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(ग ) नगर/ ग्राम- हिवरखेड़ी, प.ह.नं. - 01 , ब.नं.- 316, रा.नि. मंडल-चौरई.

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 110.328 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

372/4

0.510

0.060

369

373/2

0.541

373/3

0.340

374

1.300

375/1

0.526

375/2

0.664

496/4

0.482

498/2

0.040

499/2

0.409

500/2

0.332

940/1

0.484

0.440

376 , 377/1

1.986

537/1 , 537/2

942/2

0.101

496/3

0.360

501/4

0.045

501/3

0.324

0.150

502/1 , 503/3

536/2

0.233

536/6

0.233

496/5

0.486

496/6

0.717

498/1

0.036

501/1

0.745

499/2

0.409

500/1

0.081

0.202

536/5

500/3

0.085

536/3

0.202

500/4

0.166

536/4

0.405

501/2

0.421

0.077

502/2

503/2

0.069

536/1

1.279

538

0.384

537/3

2.579

[भाग 1 (1)

(2)

541/1

0.330

544/3

0.628

541/2

0.364

965/2

1.165

974/1

2.586

541/3

0.888

543

0.101

544/1

1.031

544/2

0.931

545

0.190

1.910

546/2

546/1-

0.567

549/1

1.360

547/2

0.748

549/2

1.786

549/3

0.649

549/8

0.121

1.342

549/9

934/1

0.801

940/2

0.093

0.232

935/1

935/2

0.232

947/3

0.230

948/2 , 949/2 , 950/2 ,

0.101

952/2, 953/2

954/1

0.150

0.382

957/1

956/6

0.217

935/3

0.232

936

0.789

938

0.279

0.757

937

960

0.680

939

0.745

956/1

0.331

940/3

0.013

0.344

943/3

943/1

0.607

944/1

0.308

940/4

0.433

0:279

941/1

956/2

0.850

941/2

0.280

956/5

0.850 भाग 1 ]

793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 942/1

0.033 943/2

0.769 943/4

0.729 944/2

0.405 946/1

0.809 946/2

4.796 955

0.222 965/3

0.486 947/1

0.230 948/4, 949/4 , 950/4 0.100 952/4, 953/4

956/4

0.220 947/2

0.531 948/3 , 949/3 , 950/3

0.162 952/2, 953/2

948/1 , 949/1 , 950/1

0.410 952/1, 953/1

951

0.049 954/2

0.101 957/2

0.383 963/1

0.938 956/3

0.405 958

0.643 959

0.744 961/1-2

1.356 962/1-2

0.400 963/3

0.070 961/3

0.494 963/2

1.214 964

2.667 965/1

0.090 965/4

0.485 966

2.936 967/1

1.303

1.053 1019/1

1020/1

2.954 967/2

1.000

0.809 967/3

1019/3

0.809 1020/2

1.214 969/1

0.162 969/9

0.101 969/10

0.486 (1)

(2)

970/1

0.049

971/1

0.057

971/2

0.388

972/2

0.539

0.040

1016/3

1017/4

0.890

1017/3

0.449

969/4

0.121

969/5

0.243

969/6

0.101

969/7

0.101

969/8

0.101

969/11

0.121

969/2

1.085

969/3

0.514

972/1

0.466

0.081

970/2

0.036

971/3

0.065

974/2

975

0.962

977

0.890

990

1.505

992

0.393

993/1

1.887

0.040

996

1.500

1022,1023

0.101

978

2.104

979/7

994/3

0.057

0.120

979/4

0.340

979/5

979/6

0.014

1.200

979/8

0.471

993/2

0.029

994/2

991/2

0.200

991/3

0.450

0.120

995/5 , 997/5 , 998/3

995/6

0.160

0.829

995/7

995/13

0.830

1010/1

0.870

1010/2

0.040

1011

0.922 794

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

1012

0.607

1013

1.647

1014

1.084

1015

0.170

1017/7

0.409

1016/2

0.089

1017/2

0.979

1019/2

2.159

1021

2.657

0.180

989/1

1017/1

0.404

1017/5

0.224

1017/6

0.225

0.130

523

524

0.050

525

0.250

योग .. 110.328

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1373 - प्रस्तु- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

[ भाग 1 की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम-केवलारी , संभा, प.ह.नं. - 2/4, ब.नं.- 32, रा.नि. मंडल -चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 256.609 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.284

573/4 , 574/4

282/2

0.259

252/1

0.057

0.052

253/1

0.180

340/3 , 390/3

349/2

0.951

0.089

349/1-6घ

349/13 ख

0.050

448/2 , 449/2 , 450/2

0.729

458/9

448/4, 449/4, 450/4

0.535

458/11

448/6 , 449/6 , 450/6 , 0/6, 0.065

458/13

0.737

283/2 , 284, 285/1

464/2

0.308

467/1

0.862

0.421

405/1-3

68/1

1.578

72/4

0.761

72/3

0.777

0.729

398/2 , 399/2 , 400/2

400/5

0.040

402

0.473

403/1

0.073

403/2

0.202

0.365

451/3 , 452/1 , 454/3 455/3 , 456/3

0.061

458/4

73/7

0.324

416/2-3

0.372

0.547

451/1 , 454/1 , 455/1 , 456/1 भाग 1 ]

795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

463/2

0.567 538

0.845 259

0.040 438/1

0.237

0.330 438/3

484/3

0.227 503/1

0.624 269/3

0.812

0.401 511/4 , 512/2

0.401 511/7 , 512/4

397/3

0.153

1.171 520/2, 521/2

421

0.625 423

0.129 546/8 , 547/8 , 548/8

0.028 549/8

546/3 , 547/3 , 548/3

|

0.469 549/3

546/6 , 547/6 , 548/6

0.647 549/6

546/7 , 547/7 , 548/7

0.065 549/7

282/3

0.021 283/1

0.040 407/1

0.049 638/20

0.809

0.083 77/1 , 78/1

0.494 77/3 , 78/4

294/3

0.004 418/2

0.183 569/1-2

0.179 571/1-2-3-4-5

0.267 571/7-8-9-10-11

0.729 394/5

0.012 511/8

0.405 470

0.519 69/1

0.717

0.084 77/6, 78/5

294/6

0.004 499/1

0.154 500

0.210 502

0.607 484/2

0.227 73/2-3

0.777

(2)

(1)

546/1-4 , 547/1-4 ,

0.960

548/1-4 , 549/1-4

0.405

573/1 , 574/1

546/5 , 547/5 , 548/5 ,

0.407

549/5

294/4

0.028

0.991

413/3

404

0.243

405/2

0.182

290

0.085

256/2

0.049

264/3

0.004

265/1

0.008

266/1-2

0.024

267/1

0.020

285/2

0.032

286/1

0.041

285/3

0.065

286/4

0.028

288/2

0.016

0.445

453/1 , 455/5

268/1

0.405

0.607

60/1-2

66/2

0.234

0.117

573/3 , 574/3

287

0.166

180/ 2क

0.409

0.016

248

239

0.283

0.524

397/1

0.371

397/2

0.020

264/5

0.230

466/1

0.333

638/4

638/13

0.282

638/16

0,405

638/19

0.736

0.048

394/6 , 395/4

638/23

0.918

0.576

507/1 , 577/1

522/1

0.259

532

0.299

533/3

0.182

535/2

0.769 796

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 73/6

0.777 420/2

0.419 420/1

0.416 486/3

0.223 499/2

0.157 526/3

0.061

0.065 529/2

531/2

0.089 511/9

0.097 526/4

0.061

0.065 529/3

531/3

.0.089 501/1-3

0.113 503/2

0.548 442/1

0.323 569/3क

0.040 571 / 11 क

0.383 571 /12क

0.149 473

0.153 479

0.845

0.458 484/1

0.057 62, 63 , 64

464/1

0.308 467/2

0.866 570

0.688 488

0.433 581

0.134 524/1

0.313

0.577

0.085 77/8 , 78/6

0.004 294/7

0.397 73/5

392/3

0.158 446/2

0.521 280/1

0.162 282/1

0.295 282/4

0.040

0.372 272

0.069 525

0.230 526/1

529/5

0.060 531/5

0.085 260/1

0.024 72/1

0.856

[भाग 1 (1)

(2)

638/27

0.607

441/2

0.263

441/1

0.259

459/4

1.577

222

0.101

71

0.785

72/5

0.384

281/2

0.053

514/1

0.753

232

0.069

496/1

0.202

277/1

0.101

0.134

278/2-4

457

0.486

463/1

0.655

0.028

340/1 , 390/1

425

0.194

1.282

546/2, 547/2 ,

548/2, 549/2

0.401

573/2, 574/2

526/5

0.061

0.065

529/4

0.089

531/4

0.251

416/4

451/2क, 452/3क,

0.141

454/2क 455/2क,

456/2क, 458/7क|

0.348

394/3 , 395/1

0.215

394/4, 395/3

4.050

638/26

0.010

301/1

370

0.858

0.093

373/3

374

0.354

378/2

0.287

380

0.372

401

0.045

419

0.943

422

0.486

458/2

0.049

0.205

513/1

396/2

0.405

630

0.121

631

0.142

0.085

637/4 भाग 1 ]

797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 638/21

0.607 638/28

1.142 250

0.030 347/4

0.235 348/4

0.227 394/1

0.526 411/3

0.328 458/3

0.053

0.766 61, 65/2 , 66/2

67

0.490

1.760 83, 84

1.986 86, 87

55/2

0.850 387

0.235

0.162 392/1

403/3

0.130 424/1

0.284

0.566 426, 436/1

436/3

0.405 494/1

0.326

0.175 579/3

434/1

0.235 447

1.635

0.350 579/1

220/3

0.011

0.032 252/2, 253/2

342

0.490 343

0.745 346

0.368 349/3

0.688 394/4

0.688

1.935 349/5 , 349/8 ,

349/9, 349/12

349/7

0.223

0.607 349/11 , 349/14

410

1.299

0.006 245/1 , 246

338/1 क

0.118 338/2क

0.065 338/2ख

1.335 339/2क

0.283 571/6

0.523 572

3.166 573/3

0.307

(2)

(1)

0.966

575

0.433

179/ 1क

180/4ख

0.324

1.056

180/6-7-8

180/5

0.607

638/25

2.425

518/2

0.405

181/1

0.069

181/2

0.146

181/4

0.013

234

0.069

0.822

271 , 274/1 , 275/1

0.271

274/2

338/1 ख

0.142

338/2ख

0.214

338/3ख

1.647

0.275

339/2ख

375

0.105

381

0.393

372/1

0.263

0.680

372/2

1.220

58 , 91 , 92 , 93 , 94

72/2

2.000

73/1

1.716

73/4

0.364

292/1

0.020

0.024

293

298

0.117

0.962

376/3, 398/1 ,

399/1 , 400/1

0.736

376/5 , 398/3 ,

399/3 , 400/3

1.012

377, 393

388

0.150

391/1

0.280

0.032

398/4 , 399/4 , 400/4

407/2

1.133

459/1-2-3

3.141

2.048

640, 643

0.802

511/6, 512/3

1.612

74/1ख , 75

80/2

1.659

0.340

440/2

0.597

443/2, 444/2 798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 478/2

0.162 485/1

0.206 486/2

0.194 491/2

0.152 496/2

0.105

0.965 504/1 , 505/1

0.210 507/2 , 577/2

637/2-3

0.085

0.775 638/3

461

0.498 462

0.462

0.822 468, 469

0.465 475, 477

495/3

0.008

0.789 641, 642

424/2

0.283

0.721 436/4, 437

494/2

0.326 579/2

0.175 436/2

0.364 636/2

0.401 638/8

0.202 638/10

0.333 638/14

0.647 638/18

0.567 639/2

0.069 277/2

0.162 277/3

0.020 278/3

0.081 278/4

0.105 279/1

0.081 280/3

0.040 513/5

0.949 513/6

0.684 514/2

0.485 418/1

0.898 490/1

0.100

0.222 584/1 , 585/1

296

0.032

0.093

0.125

0.607 349/1-6ग

0.320 349/13क

1.190

0.417

(2)

(1)

0.413

341/1ख

344

0.247

0.190

345

347/1-2-3 , 348/1-2-3 0.902

0.283

351/3 , 352/2 ,

356/1 ग, 356/ 1 घ

0.275

358/3

251

0.040

258

0.073

294/1

0.061

350

0.097

0.849

351/1

0.162

356/1क

0.190

394/2

396/1

0.073

451/2क, 452/3क,

0.500

454/2क, 455/2क ,

456/2क, 458/7क |

0.142

455/5 ,

451/5 , 453/4,

456/5, 458/2

0.178

509/3

509/5

0.324

0.717

511/2

511/5

0.712

281/3

0.049

0.215

279/2, 280/2

445

0.737

0.040

263

0.324

444/2

2.508

522/4, 523/2

0.154

220/2, 221

0.298

228

230, 231 / 1-2 , 235/ 1-2 0.486

238

0.158

0.050

254, 255

273

0.352

275/2

0.227

0.255

278/1 , 281/1

515, 516/1-2-3-4-

2.194

5-6-7-8

517/1-2-3

0.340

440/3

0.273

443/3, 444/4

478/3

0.162

485/3

0.207 भाग 1 ]

799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 491/3

0.152 496/3

0.105

0.965 504/2, 505/2

0.210 507/3 , 577/3

223

0.121 224

0.478

1.691 269/1 , 270/ 1-2

268/2

0.008 359

1.408 439

1.631 444/1

0.324 444/3

0.202 483

0.413 491/1

0.356 501/2

0.057

0.684 578, 580

0.032 249

395/2

0.713 451/4, 452/2, 453/2 ,

0.212 454/4, 455/4 , 456/4 ,

458/5

509/2

0.275 509/4

0.243

1.456 511/3 , 512/1

440/1

0.611 443/1

0.771 485/2

0.502

0.551 486/1 , 487

478/1

0.384 480

0.582 481

0.185 498

0.821

0.138 501/4 , 501/5

0.020 180/2ख

180/ 3ख

0.308 181/8

0.222

0.020 179/ 1ख

179/2घ

0.299 180/3क

0.073 180/4क

0.607

0.085 170/1 , 171/3 , 172, 173 446/1

0.172

0.632 181/3

0.029 299/2

371/2

0.498

(2)

(1)

0.129

416/1

0.757

416/5

0.352

417/1-2

442/2

0.321

524/2

0.244

1.445

528/1

0.494

530/2, 533/2

535/1

0.943

229

0.151

0.093

236

0.798

518/1 , 519/1

1.150

627, 628 , 629

0.470

633

638/5

0.203

638/6

2.024

269/2

0.807

0.024

260/3

358/2

0.283

511/1

0.729

247

0.010

0.028

291

360

0.676

1.032

361 , 363

0.229

364

0.498

365

366

0.672

367/1

0.299

0.346

446/3

407/7

0.125

0.878

411/1

0.190

636/1

0.210

637/1

638/2

0.536

0.687

638/9

638/12

0.282

638/15

0.282

0.800

638/22

639/1

0.069

178

0.339

180/1

0.454

181/7

0.296

522/2

0.615

524/3

0.080

0.607

528/2

0.202

530/3 , 533/4 800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 533/1

0.081 220/1

0.011 438/4

0.101 438/5

0.089 482

1.007 59

0.720 69/2

0.713 294/5

0.008

0.130 336/1 , 337

0.270 77/2, 78/2

0.496 77/4, 78/3

77/5

0.561

0.008 294/2

391/2

0.085 297

0.088

1.515 522/3, 523/1

1.805 74/1क, 76

79

0.563 300/2

0.010

0.873 80/1 , 81/1

339/1

0.299 68/2

0.785 70

0.621 427, 428 , 429/1-2 ,

2.850 431, 430/1-2 432 ,

433, 434/2 , 435

438/2

0.870 357

0.771 276

0.341 527

0.425

1.708 536 , 537 , 544, 545

1.193 472/2

0.931 513/2, 513/7

0.301 513/3 , 513/4

220/4

0.011 220/5

0.011

1.558 412, 414, 415

493

1.165

0.741 465/2, 466/2

471/2

0.918 474/2

0.253 476/2

0.221 256/1

0.045 257

0.036 292/2

0.020

(2)

(1)

373/2

0.372

0.332

373/5

0.053

378/1

379/2

0.145

0.178

379/4

382/2

0.547

408

0.024

0.482

411/2

413/1-2

0.979

471/1

0.914

0.259

474/1

0.219

476/1

384

0.655

0.202

392/2

0.283

407/3

0.243

407/5

409

0.125

0.260

407/4, 407/6,

406

0.624

407/8

0.242

0.405

638/1

638/7

0.283

638/11

0.283

638/17

0.242

0.870

80/3 , 81/2

295

0.032

349/1-6क

0.081

0.065

349/15

349/1-6ख

0.433

0.026

340/1 , 390/1

349/16

0.093

448/1, 449/1 ,

0.729

450/1 , 458/6

448/3, 449/3 , 450/3 ,

0.535

458/10

0.065

448/5, 449/5 ,

450/5, 458/12

260/2

0.024

261

0.008

264/4 , 265/2 ,

0.118

266/3-4, 267/2

0.056

264/6 , 265/3 ,

266/5, 267/3

286/2

0.057

0.080

285/4, 286/3 भाग 1 ]

801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 288/1

0.032 288/3

0.016 351/2, 352/1 , 353 ,

0.870 356/2क, 356/1 ख

509/1

0.934 352/2 , 354 , 355 ,

1.804 356/2ख , ग, 358/1

385

0.061 386

0.538 569/3 ख

0.040 571/11 ख

0.386

0.154 571/12 ख

339/3

0.284 301/2

0.008 418/3

0.122 418/4

0.073 418/5

0.076 490/2

0.345

0.260 584/2, 585/2

518/3 , 519/2

2.023 237

0.166 513/8

0.405 489

0.137 492

0.343 582

0.312 583

0.243

0.024 179/2 ख

0.088 149/6 , 150/11

0.121 149/9 , 150/14

0.081 150/8 , 157/5

465/1

0.506

0.088 149/5, 150/10

0.121 149/8 , 150/13

0.081 150/7 , 157/4

233

0.069

0.809 540/2

0.659 149/4, 150/6

0.088 149/7, 150/12

0.121 149/10 , 150/15

0.081 150/9 , 157/6

151

0.142 540/1

2.178 541

0.971 542

0.073

(2)

(1)

0.061

526/2

0.065

529/1

0.089

531/1

0.210

383

1.171

520/1, 521/1

0.158

367/2

371/1

0.182

0.016

299/1

0.158

367/3

371/3

0.182

0.259

368

0.494

373/1

373/4

0.221

378/3

0.049

379/1

0.186

379/3

0.166

382/1

0.615

मकान-25

329

262

मकान-02

योग .. 256.609

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

802

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 1374 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-मोंआर प.ह.नं. - 02 ब.नं. - 238 रा.नि. मंडल-चौरई .

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

1.833

2/1-2 , 3/1

162/4

0.405

168

0.271

169/1

1.092

486/3

0.369

524/3 , 526/1 , 527/1 ,

2.078

528/1 , 529/1 , 530 / 1-2 532/2-3 , 555/1 , 556/1

515/9

0.360

0.115

515/10

485/2

0.027

515/2

1.180

1.833

2/3, 3/2

171

1.396

389/2

0.015

390

0.015

0.027

485/3

1.670

515/7

486/4

0.365

1.738

524/4 , 526/3 , 527/3

0.458

2/4, 3/3

5/2

0.122

9/1-3-4

0.689

387/1

0.006

0.036

416/2

(2)

(1)

485/4

0.027

515/8

1.191

515/11

0.480

0.457

2/5, 3/4

5/5

0.121

0.688

9/10

387/2

0.005

524/5क, 526/4क,

527/4क, 528/3क,

0.764

529/2क, 529/3क,

530/3-4क, 532/4क

555/4क, 556/4क

0.457

2/7, 3/6

5/7

0.122

9/12

0.688

387/4

0.005

524/5 ग , 526/4 ग

527/4 ग , 528/ 3 ग

0.765

529/3 , 530/3-41

532/4ग , 555 /4ग ,

556/4 ग

0.456

2/6, 3/5

5/6

0.121

9/11

0.688

387/3

0.005

524/ 5ख , 526/4ख ,

528/3 ख , 529/ 2ख,

0.765

529/3ख , 530/3-4ख , 532/4ख , 555/4ख,

556/4ख

4/1

1.615

5/1

0.364

9/6

0.041

4/2

1.036

9/7

0.567

0.930

4/3

4/6

0.202

0.025

413

4/4

0.914

5/3

0.461

9/8

0.324

0.203

4/5

5/4

0.405

0.364

9/9 भाग 1 ]

803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 6

0.401 15/2

2.343

0.142 65

66

0.243 162/5-6

1.337 244

0.186 271

0.210 272

0.170 273

0.093 402

0.015 7/1

0.737 7/3

0.045 9/5

0.004 8

0.275 12

0.421 13

0.360 15/1

5.423

0.100 399 , 400 , 401/1

7/2

0.047 9/2

0.087 234/4

0.065 234/5

0.065 248

0.310 250

0.510 259/2

0.081 278

0.148

0.053 398

263

0.117 380

0.032 381/1

0.032 230

0.308 409/3

0.006 410/3

0.008 411/3

0.008 422/2

0.053 527/2

0.040 15/3

2.356 15/4

2.359 15/5

2.359 15/6

2.359 15/7

0.647

0.543 120, 121 , 122

139/2

0.251 159/1

0.242

(2)

(1)

268/3

0.012

372

0.016

374

0.020

290/2

0.040

17

1.773

20

1.918

21

0.372

531

0.049

544/1

1.068

0.130

545, 546

0.160

550

0.089

538/1

0.089

538/2

18/1-2

0.625

0.328

19/1-2

22/1

0.196

163/1

0.328

0.064

191/1-6

200/1

0.020

166/1

0.624

166/3

0.320

167/1

0.295

189/1

0.405

190/1

0.322

192

0.182

18/3

0.953

0.197

163/2

0.263

163/3

0.045

191/7

0.065

200/2

0.020

165

0.696

166/2

0.227

0.010

191/3

167/2

0.296

189/2

0.404

190/2

0.322

193/1

0.028

193/2

0.029

23

0.425

59

0.495

101/5

0.101

102/4

0.040

101/6

0.186 804

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 102/5

0.073 103/1

0.162 104/1

0.235 24

0.461 25/2

0.849 25/1

1.307 26/1

1.374 34/1

1.211 35/1

0.163 37/2

1.145 26/2

2.273 27

0.773 28

0.121 29

0.263 34/2

0.809 35/2

0.120 30

0.206 31

0.202 32

0.081 33

0.849 38/1

1.958 37/1

1.254 68

0.255 77

0.559 79

0.287 417/4

0.046 38/2

0.453 39/1

1.744 64

0.255 67

0.259 75

0.097 76

0.109 78

0.118 80

0.384

0.510 39/2

40/1

0.526 41/6

0.251 44/3

0.040 45/1

0.211 213/3

0.032 214/3

0.028 214/5

0.486 40/2

0.644 40/4

0.624

[ भाग 1 (1)

(2)

41/8

0.202

45/3

0.308

0.705

207/2

214/7

0.162

217/2

0.162

41/5

0.251

44/2

0.223

1.526

509/2-3ख , 510/2

512/2

3.095

41/3

0.607

71/1

0.089

72/1

0.128

107/4

0.464

0.178

108/4

0.121

203/4

0.729

205/1

205/6

0.210

208/1

0.615

209/1

0.069

216/3

0.328

0.757

164

191/2

0.049

199

0.024

41/1

0.729

62

0.502

0.016

71/3-5

0.048

101/2 , 102/1

0.089

101/4 , 102/3

203/2

0.250

205/3

0.026

204/1

0.101

0.026

205/5 , 209/2

40/3

0.518

41/2

0.251

4.1/7

0.174

45/2

0.194

57/1

0.146

63/1

0.049

63/2

0.275

0.053

73/2

73/3

0.053

73/4

0.053

93/1

0.145

103/2

0.239 भाग 1 ]

805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 104/2

0.182 103/3

0.209 104/4

0.350 207/1

0.040 212/1

0.219 212/2

0.275 213/1

0.020 214/1

0.020 212/3

0.040 213/2

0.089 214/2

0.121 214/4

0.324 214/6

0.661 215

0.040

0.385 217/1 , 218

41/4

0.688

0.445 41/9

42/1

0.291 43

0.328 44/1

0.101 60/1

0.109 61

0.717 71/2

0.206 72/2

0.049 71/8

0.020

0.045 101/7, 102/6

0.081 101/9 , 102/8

0.097 203/3

205/2

0.567 204/4 , 205/12 , 209/4 0.026 205/7

0.210 205/8

0.283 206

0.150 208/2

0.849 211

0.040

0.485 41/10

42/2

0.291 60/2

0.110 71/7

0.020

0.048 101/8 , 102/7

0.089 101/10 , 102/9

105/2, 106/2 ,

0.346 107/1 , 108/1

209/3 0.101 204/3 , 205/10 ,

(2)

(1)

204/5 , 205/13 , 209/5 0.101

0.037

205/11

203/6

0.138

216/1

0.142

252/2

0.025

0.688

41/11

71/6

0.061

203/5

0.045

205/9

0.344

205/14

0.167

216/2

0.141

0.028

252/1

46/1

0.809

46/2

1.248

46/3

1.248

46/4

1.248

0.389

47/2क

47/4क

0.363

0.050

142/1

0.405

49/1

55/1

0.117

133/2, 134,

0.789

136/2, 138/1

0.008

391/1 क

0.382

47/2ख

47/4ख

0.366

141

0.036

0.051

142/2

49/2

0.587

55/2

0.121

132, 133/1 , 136/1 ,

0.467

137/1 , 138/2

0.008

391/1 ख

47/1

0.456

47/3

0.183

0.020

143/1

0.004

391/2

0.142

47/5

143/2

0.020

0.211

144

0.117

145

156/3

0.162

0.142

499/1

500/1

0.020 806

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 501/1

0.214 502/1

0.117 505/1

0.353 47/6

0.474 47/7

0.404 48/1

0.889 140/1

0.202 50

0.226 51/1

0.186 52

0.134 54

0.081 135

0.291 69/2

0.412 48/2

1.348 140/2

0.405 51/2

0.405 53

0.283 56

0.312 69/1

0.409 57/2

0.040 73/1

0.049 58

0.376 71/4

0.081

0.196 96, 97

100

0.057 101/1

0.364

0.202 101/3 , 102/2

107/2

0.405 108/2

0.142 202

0.032

0.080 203/1

204/2

0.279 205/4

1.352 72/3

0.231 74

0.162 99

0.315 105/1

0.138 106/1

0.067 107/5

0.101 108/5

0.020 262/3

0.037

1.037 484/3

0.260 552/2, 553/2

92/4

0440

[भाग 1

(2)

(1)

0.121

94/1

0.010

409/4

0.008

410/4

411/4

0.004

93/2

0.048

104/3

0.384

0.006

409/2

410/2

0.004

0.008

411/2

0.405

107/3

108/3

0.162

0.060

109,110

123/1

0.971

123/3

0.889

0.036

268/2

375/2

0.012

376/2

0.008

0.008

377/2

0.008

378/2

376/3

0.008

377/3

0.008

378/3

0.008

123/2

1.074

274/2

0.028

253/3

0.101

1.085

288/4 , 289/4 , 290/7

1.112

123/4

274/1

0.032

288/11

1.214

124

0.348

126/2

0.425

130/3 क

0.254

0.028

131/ 1क

137/2

0.053

139/1

0.202

156/2

0.501

159/6

0.255

159/7

0.480

160/2

0.202

0.365

160/3

0.608

125, 126/1

127/1

0.220

130/2

0.699

139/3

0.251 भाग 1 ]

807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 156/1

0.526 159/9

0.215 160/1

0.918 127/2

0.150 159/5

0.445 129

0.080

0.035 130/3 ख , 131 / 1 ख

139/4

0.303 157/2

0.405 159/3

0.093 146/3

0.373 172

0.129 173/4

0.142 176

0.069 184/2

0.563 146/2

0.374 180

0.028 181

0.247 185

0.534 186/2

0.433 373/1

0.012 147

1.433 148

0.393 155

0.458 173/3

0.146 175

0.065 178

0.231 179

0.061 187

0.653 219

0.093 221

0.360 222

0.178 149

0.267 151

0.211 152

0.198 150

0.235 153

0.227 154

0.210

0.345 146/4

201/3

0.393 157/1

0.522 158/2

0.526 158/4

0.388 158/8

0.372

(2)

(1)

0.510

157/3

157/4

0.517

158/5

0.397

158/7

0.376

157/5

0.494

0.518

158/1

158/3

0.388

0.376

158/6

0.195

159/2

0.152

292/2

159/4

0.094

0.175

159/8

160/4

0.081

162/1

1.562

0.550

288/5 , 289/5 , 290/8

0.729

162/2

242/1 छ

0.121

428/1 ग

0.178

245

0.194

247/1-3

0.930

249/7

0.073

255/1

1.092

162/3

2.144

0.178

242/1 च

428/ 1 ख

0.032

265/2

0.243

251/2

0.016

254/2

0.809

255/2

0.474

256/2

0.364

266

0.324

0.557

267

428/1 ज

0.162

173/1

0.129

173/2

0.137

174

0.660

177

0.097

182

0.255

183

0.020

184/1

0.219

186/1

0.222

201/1

0.493

228

0.150

194

1.765 808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 210

0.267 195

0.028 196

0.020 197

0.077

0.045 198

201/2

0.392 223

0.364 224

0.049 146/1

0.345 225

0.085 226

0.441 373/2

0.016 231

0.983 234/1

0.065

0.546 232/1

232/2

0.303 234/2

0.299 236/1

0.081 237/1 क

0.299

0.506 236/2

0.344 236/3

237/1ख

0.081

0.405 242/ 1ख

479/2

0.048

0.032 481/1

235

1.214

1.157 431

238

0.073 240

0.902 241

0.028 242/1 ग

0.194 243

0.150

1.452 258/2, 259/3

261

0.223 262/2

0.162 242/ 1 घ

0.454 428/ 1 घ

0.008 247/2

0.729 256/1

0.514 251/ 1 ख

0.162 253/1 ग

0.020 253/2

0.089 254/1

1.315 376/1

0.008 (1)

(2)

0.004

377/1

0.004

378/1

392/2

0.020

428/1

0.101

249/2-4

0.465

0.089

251/3

254/3

1.052

256/3

1.902

0.040

394

414

0.053

253/1 ख

0.057

434/3 ग

0.040

5.824

257

262/1

0.291

265/1

0.251

0.010

392/1

265/3

0.243

416/1

0.959

416/4

0.053

1.453

258/1 , 259/1

0.697

268/1

269/2

0.121

0.150

270

0.069

276

479/1

0.053

484/2

1.038

0.135

552/1, 553/1

0.070

277

288/12

0.281

0.145

288/2 , 289/2 , 290/5

1.327

288/7 , 289/7 , 290/10

0.755

288/8 , 289/8 , 290/11

0.012

375/1

0.004

381/2

0.015

388

419/3

0.223

389/1

0.015

291

0.214

0.030

393

0.024

396/1 , 395/1 , 397/1

1.720

515/1

516/1

0.424

517/1

0.547

2.013

524/2 , 525/3-4 भाग 1 ]

809

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

0.012 396/2 , 395/2 , 397/2

0.012 396/3 , 395/3 , 397/3

403

0.040

1.760 509/2-3क , 510/1

512/1

3.178 420/1

0.315 421/1

0.040

0.053 422/1 ग

422/3

0.053 423/2ख

0.125

0.316 423/1 ख , 434/3 ख

434/4ख

0.849 488/1

0.331

0.016 405/1 , 406/1 , 407/1

419/1

0.308 496/2

0.648

0.405 502/5 , 505/5

1.035 490/1 , 491/1 , 497/1

0.032 405/2 , 406/2 , 407/2

0.817 496/3

496/1

0.818

0.016 405/3 , 406/3 , 407/3

0.016 405/4, 406/4 , 407/4

0.145 490/2, 491/2 , 497/2

1.034 490/3 , 491/3 , 497/3

408

0.035

0.006 409/1

410/1

0.004 411/1

0.004 412/ 1-2

0.055 415

0.030 416/3

0.032 417/1

0.033 417/3

0.045 417/5

0.058 418/4

0.081 419/2

0.344 442/4

1.376

0.040 485/3

485/4

0.041 418/2

0.081 419/4

0.344 442/2

1.376

1.099 420/2, 421/2

(2)

(1)

0.125

423/1क

434/3क

0.494

441/1

0.749

422/1क

1.099

0.129

423/2क

426/2

0.053

426/3

0.048

434/4क

0.405

434/1

0.138

444/1

0.713

443/2

0.040

444/2

0.583

422/ 1ख

0.061

1.252

424/1-2, 425/1-2

445/1

0.344

435/3 , 436/3 , 437/3 ,

1.619

438/3 , 439/3 , 440/3

428/1 छ

0.121

428/2

0.182

428/3

0.182

429

1.586

430

1.258

433/1

0.425

433/2

0.441

435/1 , 436/1 , 437/1 ,

0.833

438/1 , 439/1 , 440/1

441/2

0.753

435/2, 436/2 , 437/2 ,

2.468

438/2, 439/2 , 440/2

523/2

0.325

442/1

1.736

444/3

0.738

442/3

1.396

445/2ख

0.194

445/2क

0.194

482/1क

0.134

480/1

0.075

480/2

0.075

481/2

0.032

481/4

0.032

495/1

0.198

507/1

0.405

508/2

0.841

2.379

514 810

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 518/1

0.243 520/1

0.372 520/2

0.121 521/1

0.385

1.062 559, 560

495/2

0.203 507/2

0.930 508/1

0.918 508/3

0.123

2.788 518/2

522

0.053 520/3

0.373 521/2

0.404 523/1

0.607 484/1

1.037 534/1-2

0.271 533/1

0.688 481/3

0.032 483

0.611 486/1

0.101 492

1.051 493

0.040 494

0.283 486/2

1.019 486/5

0.365 488/2

0.749 488/3

0.466

0.890 490/4, 491/4

0.607 515/ 4ख , 516/3 ख ,

517/ 3ख

0.203 524/6ख , 525/5ख

0.866 499/2 , 500/2 , 501/2

0.866 499/3 , 500/3 , 501/3

1.033 502/2, 505/2

0.122 502/3 , 505/3

0.507 502/4, 505/4

523/3

0.531 504

1.748 506

0.138 513/3

2.959 519/2

1.266 561/1

0.647 561/4

0.945

0.405 509/2-3ग , 510/3

[भाग 1

(2)

(1)

512/3

0.405

513/1

1.234

1.214

513/2

519/1

1.356

0.405

519/3

0.647

561/2

561/3

0.140

0.630

515/3 , 516/2 , 517/2

0.451

524/1, 525/1

0.388

515/4क, 516/3क ,

517/3 क

0.299

524/6क, 525/ 5क

0.994

515/5 , 516/4 , 517/4

0.502

524/7 , 525/6

0.364

515/6 , 516/5 , 517/5

533/2

0.101

0.490

536/1 , 537/1

544/2

0.057

0.090

547, 548

549/1

0.091

564/1

0.070

549/2

0.090

0.090

549/3

551

0.061

562/1

0.140

562/2

0.030

0.101

204/6 , 205/16 , 209/6

288/1

0.405

मकान कच्चे 10 281/2 ( आबादी)

मकान कच्चे 14 448 ( आबादी)

मकान कच्चे 01 418/3 (घास)

योग .. 311.459

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित नक्शा भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1375 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वंर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- सिहोरा, प.ह.नं. - 29 , ब.नं.- 576, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -399.778 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

267

0.166

275/1

0.202

280

0.551

306/2

0.028

306/4

0.122

806/4

0.225

827

0.773

829

0.737

755/2

0.405

2/2

0.331

4/2

0.911

198

0.785

199/2

0.304

199/1

0.405

200

0.709

(1)

(2)

260

0.801

262/2

1.618

1.497

769/2 ..

780/1

0.749

780/2

0.684

1.627

216

868/2

0.234

862/3

0.809

854/1

1.316

830/4

0.405

830/5

0.405

831/2

0.405

779/2

0.558

873/3

0.728

758/2

0.709

758/4

2.023

758/6

0.291

858/2

0.607

853/2

1.299

843

2.416

854/3

0.992

863/1

0.786

830/1

0.851

292/2

1.797

52/2

1.619

207/2

0.809

0.373

208/2

212

0.040

2/3

0.331

4/3

0.911

217

3.468

269/1

0.591

270/2

0.522

304/1

2.186

0.891

305/1

0.704

304/2

775

1.052

753/4

0.744

264/1

1.619

847/2

0.016

849/2

0.190

850/2

0.388

850/4

0.080

874/3

0.687 812

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 817/1

0.073 818/1

1.246 867/1

0.219 710/1

0.616 247

0.300 834

0.938 835

0.324 836

0.539

3.755 837

839

2.258 840

0.914 271

0.765 300

1.425

1.789 825

777/2

1.011 877/2

0.997 854/4

0.995 309

0.465 310/1

0.283 310/2

0.360 266/2

0.061 307/2

0.575

0.105 314, 315

26/2

1.134 27

0.186 28/1

0.506 842/2

0.627 855/3

1.821 204/1

0.534 205/1

0.473 206/1

0.243 270/3

0.283 304/3

0.704

0.996 195/2, 196/2

201/2

0.874 202/2

0.191 203/2

0.692 741

0.563

2.221 785

788

1.855 779/4

0.364 257

0.729 774

0.534 876

1.611

(2)

(1)

293

1.339

831/1

2.229

0.275 .

245

246/1

0.200

1.374

758/3

819/5

0.202

819/6

0.202

0.202

819/7

819/8

0.045

820/4

0.158

820/5

0.202

766

0.146

0.040

767

872

0.882

0.295

881

884/1

1.493

867/2

0.567

1.064

869

848/3

0.454

873/6

1.144

0.227

819/1

857/1

1.424

867/4

0.218

259/1

0.363

0.405

259/2

259/3

0.405

2.833

262/1

0.304

287

0.105

290/2

296

0.388

298/2

0.450

0.591

298/3

282/1

0.081

283/1

0.194

285/2

0.141

0.048

819/4

820/2

0.141

822/4

0.036

793/1

0.405

796/1

1.489

0.640

48/3

50/2

1.405

2.201

221

0.995

195/1 , 196/1 भाग 1 ]

813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2)

0.101 764

765/1

0.525 769/1

2.155 769/4

0.587 887

0.624 848/1

0.445 862/2

1.214 873/2

1.145 884/3

1.181 758/1

1.217 875

1.579 886

0.194 847/1

0.057 849/3

0.191 850/1

0.349 850/5

0.077 874/2

0.687 873/4

1.619 264/2

0.845 830/2

1.262 874/1

0.040 871

0.279 873/5

0.474 786

0.061 847/3

0.121 850/3

0.150 830/3

1.262 31/3

0.243

1.570 854/2

0.992 855/1

0.579

0.243 860

861

0.040 862/1

0.685 863/2

0.547 31/2

0.243 204/2

0.534

0.474 205/2

206/2

0.243 859

2.012 848/2

1.206 848/4

0.773 218/1

1.320 856/1

0.040

(2)

(1)

851/4

0.712

873/7

0.057

0.458

301

824

2.015

0.368

745/3

1.416

838/3

841/3

0.546

754

0.922

2.023

778

862/4

1.011

863/3

1.011

32

0.599

197

2.890

821/1

1.214

821/2

1.012

822/2

0.263

762

2.614

0.987

793/2

794

0.878

795

0.729

0.405

758/7

49

0.101

0.649

48/1

50/1

1.283

52/1

1.618

28/2

1.817

0.956

12/2, 12/3

12/5

1.210

33/4

1.214

3.984

8/1, 8/2

47

0.198

48/2

1.418

0.283

270/1

304/4

0.712

1.300

853/1

858/1

0.607

0.462

815

820/3

0.036

822/1

2.007

820/6

0.551

865/3

0.178

864

0.097

865/1

0.429

866/3

0.517 814

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 303

0.291 306/1

0.211 306/3

0.093 806/2

0.061 806/3

0.040 806/5

0.122 823/2

0.930 826

1.740 765/2

0.494 768

0.162 769/3

0.295 756

0.259 752

2.922 841/2

0.146 760

0.267 761

0.891 763

1.809 266/1

0.064 307/1

0.574 808

0.543 199/1

0.405 200

0.709 866/1

0.729 856/2

0.749 851/2

0.712 771

0.793 877/3

1.043 878

0.113 851/3

0.712 873/1

0.057 31/1

0.243 33/1

0.356 207/1

1.246 209

0.405 735/1

0.425 838/1

1.416 841/1

0.546 844

0.962 857/3

1.113 819/2

0.227 865/2

0.041 866/2

0.648 867/3

0.259 842/1

0.652

[भाग 1 (1)

(2)

842/3

0.364

855/2

1.821

218/2.

0.670

35/4

0.387

35/5

0.446

23/1

1.164

25/1

0.339

5

2.379

6

0.757

7

0.882

34

0.070

36

0.283

194

0.551

276

0.250

278

0.210

281

0.223

284

0.182

285/1

1.093

286

0.299

2/1

0.665

4/1

1.809

265

0.113

288

1.113

313

0.041

289

0.409

255

0.450

1.485

292/4

292/1

0.769

292/3

1.259

823/1

0.783

823/4

0.911

740

1.801

822/3

0.405

879

0.231

880

0.020

883

0.312

884/2

3.857

885

0.061

797/2

0.100

848/5

0.882

848/6

0.882

851/1

2.096

857/2

0.991

816

1.018 भाग 1 ]

815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 770

1.619 772

0.057 773/1-2

1..890 877/1

1.077 845

3.087 846

0.312 852

2.104 29

2.432 31/4

0.420 23/3

0.205 25/4

0.207 25/2

0.101 52/3

1.619 201/1

0.720 202/1

0.234 203/1

0.797 748

0.829 751

0.243 749

0.514 750

0.202 273/1

0.342 282/2

0.081 283/2

0.194 285/3

0.142 290/1

0.105 819/3

0.223 820/1

0.004 830/6

0.809 298/1

1.432

0.342 273/2

274

0.040

0.166 275/2

279

0.825

1.271 299/1

299/2

1.679

0.964 779/5

779/3

0.962 66

0.316 817/2

0.081 818/2

0.340 849/1

0.275 70

0.567 71

0.243 69

0.974

(2)

(1)

74

0.530

26/1

0.963

35/2

1.398.

12/1

0.860

12/4

1.206

35/7

1.349

67

1.820

782/1

1.214

782/2

1.209

0.158

783

784

0.247

0.809

208/3

828

2.975

1.724

832

210

0.543

211

0.057

214

1.044

256

0.320

0.611

269/2

262/3

1.153

262/4

0.809

25/3

0.170

23/4

0.417

53/1

1.619

208/1

0.809

777/1

1.931

779/6

0.226

0.458

779/7

779/8

0.458

1.424

781

779/1

0.555

711

1.052

0.081

790

2.023

758/5

246/2

0.190

792

1.959

57

0.213

135/1

0.070

135/3

0.160

76/1

0.405

54/1

0.340

0.202

63

0.295

54/2

54/3

0.479 816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 53/2

0.226 248

0.113 251

1.623 252

0.213 253

0.204 249

0.656 250

0.364 244/1

0.170 244/2

0.562 26/3

0.629 14

0.223 15

0.110 311

0.300 807

0.462 305/2

0.862 569

1.187 574

0.798

2.477 581

557/2

0.280 558/2

0.243 558/1

0.325 568/1

0.918 541/2

0.202 571/2

0.263 552/1

0.808 552/2

0.794 552/3

0.693 564/1

0.290 567/1

1.081

0.863 570/1

561/1

0.306

0.792 573/1

564/2

0.289 567/2

1.060 570/2

0.650 561/2

0.305 573/2

0.791 735/2

0.404 841/4

0.406 554

0.320

0.567 551/2

541/1

0.203 563

0.967 571/1

0.264

(2)

(1)

583/2

0.850

541/3

0.032

565

0.988

568/2

0.413

571/3

0.266

2.027

559

566

1.308

731/4

0.405

731/5

0.518

542

0.240

731/1

0.385

731/3

0.072

725

0.608

0.015

724/2

724/3

0.405

724/4

0.696

724/5

0.809

724/1

0.030

724/6

1.214

724/7

0.486

728

0.705

720/1

0.129

0.357

720/3

720/2

0.506

716

0.450

715/1

0.305

0.075

798/1

0.030

798/2

809

0.462

810

0.547

737

0.752

823/1

0.783

854/5

0.995

745/4

0.737

0.202

583/3

575/2

0.397

580/2

1.237

557/1

0.145

578/2-4

0.384

722/1

0.483

0.408

723/1

0.497

796/2

745/1

0.004

714

1.121 भाग 1 ]

817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 577/2

0.263

1.263 578/3

582

0.858 583/1

0.643 745/2

0.368 731/6

0.517 814

0.664 753/1

0.283 722/3

0.483 723/3

0.409 578/5

0.441 577/3

0.132 823/3

1.578 742/1

0.086 744/1

0.424 813/2

0.001 575/1

0.396 580/1

1.243 562

0.809 755/1

0.097 823/5

1.862 813/1

0.061 746/2

0.883

0.202 747/3

722/2

0.483 723/2

0.409 572

0.761 732

0.749 736

0.749 738

2.135 739

0.364

0.558 747/2

710/2

0.101 715/2

0.303 743/1

0.332 743/2

0.429 743/3

0.247 743/4

0.251 576

0.526 579

2.529 734

0.785

1.000 753/2

753/3

1.000 (1)

(2)

577/1

0.131

578/1

0.441

742/2

0.086

742/3

0.172

744/2

0.424

0.847

744/3

0.984

551/3

746/1

0.882

747/1

0.203

735/3

0.020

838/2

0.790

586

0.150

0.426

551/1

521

0.089

0.245

136

0.220

73

33/2

1.575

25/5

0.206

योग .. 399.778

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 1376- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

( ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- खैरीलदू, प.ह.नं. -32, ब.नं.- 118, रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा 1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 183.003 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

76

3.666

264

0.716

263

0.090

1

0.129

2

0.753

4/1

1.619

4/2

0.486

4/9

0.405

4/3

0.809

4/4

0.142

4/5

0.061

4/6

0.303

8

0.690

91

0.474

92/2

0.230

111

0.287

113

0.194

115

0.219

117

0.081

118/2

0.199

118/3

0.199

118/4

0.201 .

118/5

0.202

118/6

0.202

118/7

0.200

[भाग 1 (1)

(2)

0.809

119/2

120

0.194

121

1.015

4/7

0.303

0.061

4/8

30

1.708

0.344

31

32

0.332

78/2

0.708

0.230

78/5

80

1.461

33

0.352

34

0.369

36

1.140

37/1

0.113

37/2

0.242

39

0.295

151/2

0.353

152

0.380

73/1

0.971

73/2

0.239

0.709

78/1

0.291

78/8

78/4

0.709

0.121

78/7

79

1.558

82/1

0.890

82/2

0.405

83

1.263

1.883

129

130

0.150

0.283

133

1.457

134

135

0.081

0.040

241

84

1.173

136

0.198

137

1.598

0.405

138

157

0.506

0.510

158

85

1.092

0.429

122

131/2

0.162

132/2

0.364 भाग 1 ]

819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 87/1

0.445 87/2

0.170 90/2

0.405 90/3

0.230 88/1

0.195 88/2

0.445 89

2.375 99

1.639 102

0.579 105

0.364 106/2

1.850 161

1.979 90/1

0.486 100/1

0.628 94/1

2.326 95/1

0.388 98/1

0.451 101

0.983 106/1

1.849 108

0.089 109

0.704 110

1.133 98/2

0.617 103

0.194 104

0.214 100/2

0.809 107/2

1.214 107/1

1.284 118/1

0.401 119/1

0.179 119/3

0.534 92/1

0.507 93

0.567 123

0.445 242

0.050 124/1

0.764 124/2

0.764 125/2

0.445 160/2

0.809 124/3

0.763 125/3

0.449 125/1

0.445 126

0.898 127

1.437 (1)

(2)

0.089

141

142

0.093

143

0.008

128/1

1.290

128/2

1.291

128/3

1.290

128/4

1.291

131/1

0.162

132/1

0.769

132/3

0.405

155

0.510

240

0.080

72

0.648

38

0.081

45

0.060

171

0.381

172/2

2.833

173

1.619

149

0.510

150

0.388

151/1

0.352

156/1

0.336

227/1

0.074

156/2

0.170

227/2

0.153

159

1.084

0.153

160/1

160/3

0.769

0.244

160/4

0.202

160/5

166

0.987

1.619

167

2.533

194/1

0.430

168

169

0.049

170

0.806

174

0.324

180/2

0.696

172/1

2.833

179

0.040

175

1.736

176

1.457

178

0.607

1.408

198/1 820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

1.740 180/1

181

1.619

1.128 182/1

185/1

2.457 185/4

0.243 182/2

0.377 185/2

0.405 185/3

0.497 183/1

0.554 186/1

1.631 183/2

0.162 186/2

0.445 183/3

0.145 186/3

0.376 183/4

0.113

0.405 186/4

183/5

0.129 186/5

0.405 188/1

2.518 188/2

1.275 188/3

0.194 188/4

1.056 190

1.676 191

1.335 201/2

0.648 231

0.170 192

1.198 193/3

1.023 195/1

0.769 204

1.050 193/1

1.113 162/1

0.809 162/2

0.450 193/2

1.108 196

1.396 203

0.670 195/2

0.708 199

2.821 198/2

1.409 266

1.279 200

4.072 265/1

0.594 201/1

0.520 194/2

0.648

[भाग 1

(2)

(1)

0.858

194/3

194/4

0.653

194/5

0.321

0.321

194/6

202

0.960

206/1

0.793

205/1

0.870

206/2

0.769

205/2

0.571

206/3

0.769

207/1

1.109

207/2

0.546

212

0.450

213

0.690

0.300

224

225

1.360

229

0.180

230

0.130

2.290

226

228

0.160

0.350

269/1

269/2

0.880

7/1

0.480

7/2

0.935

35

0.570

78/3

0.709

78/6

0.186

197/1

1.724

197/2

1.727

81

1.509

94/2

2.513

95/2

0.195

95/3

0.190

139/1

3.381

139/2

3.399

योग .. 183.003

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1377 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- देवरीकला, प.ह.नं. - 02 , ब.नं.- 133, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 68.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

2/1

0.192

0.196

4/2 19/2

0.082

4/3 19/3

5/1

0.117

5/2

0.165

7/1

0.049

2/2

0,030

3/1

0.299

4/1

0.093

5/3

0.149

7/3

0.119

2/3

0.162

(1)

(2)

0.183

5/5

7/5

0.035

0.361

2/4

3/2

0.150

0.287

7/2

0.160

4/6

5/4

0.033

0.089

7/4

6

0.222

9/2

0.538

0.650

10/2 16/4

8/2

0.073

9/1

0.453

0.040

10/1

16/1-2

1.456

20/1

0.390

304/2

0.708

318/1

0.745

319/1

0.089

357/1

0.578

0.129

359/2

0.465

22/ 1 ख, 22/2 ख 22/3ख , 22/4ख

23/1 ख

0.334

12/1

0.085

13/2

0.710

302/1

303/2

1.287

304/4

356/3, 358/3

0.088

359/4

356/12, 358/12

0.088

259/13

0.110

11/2

0.450

13/1-3-4क

14/1 , 303/1 क

0.597

304/1क

0.107

11/3

13/1-3-4ख

0.443

14/3

303/1ख

0.596

304/1ख 822

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 15

0.287 16/3

0.120 356/2क , 357/2क

0.125 358/2क , 359/3क

357/3क

0.113 11/4

0.107 13/1-3-4ग

0.447 356/2ख , 357/2ख

0.475 358/2ख , 359 /2ख

357/3ख

0.454 11/5

0.107 13/1-3-4घ

0.447 14/4, 303/1 ग

0.597 304/1 ग

14/2, 303/2

0.154 304/6

11/6

0.107 13/1-3-4ङ

0.447 14/5, 303/ 1 घ

0.597 304/1 घ

11/7

0.334 12/2

0.085

0.497 13/7 , 302/6

1.007 303/3 , 304/7

356/9 , 358/9

0.088 359/10

356/13 , 358/13

0.089 359/14

11/8

0.335 12/3

0.085 13/8 , 302/7

0.501 13/5

0.081 13/6

0.073 302/2-3-4-5

0.263

0.603 303/4, 304/8

356/10, 358/10

0.088 359/11

356/11 , 358/11

0.088 359/12

20/2

0.215 304/3 , 305/1

0.335 309/3

307

0.057 (1)

(2)

20/3

0.285

304/6 , 305/3

0.335

309/6

22/7

0.263

22/1-2-3-4क

0.625

23/1 क

0.134

22/6क, 23/3क

22/1-2-3-4ख

0.172

23/1ख

0.170

22/6, 23/3ख

38/1-2-3-4-5-6क

0.080

39/1क, 39/2क

0.327

110, 111

121

0.441

109/3

0.040

117/1

0.016

119/1

0.010

0.016

117/2

119/2

0.010

304/5 , 305/2

0.670

309/5

120

0.032

0.255

326

0.729

186/1

0.696

391

0.255

392

186/2

1.420

3.241

350/3

351/2

0.073

355

0.781

187/1

0.012

0.081

191/1

187/7

0.012

0.179

191/4

191/2

0.110

0.410

202/1 , 243/1

249

0.413

250

1.161

0.151

252, 253

304/4

0.405

309/2

0.029

315/1

0.308

318/3

0.971

319/3

0.048

316

0.417

0.579

321

0.170

328/1 भाग 1 ]

823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

329/1-2-3

2.591 332

0.142 334/1-2

2.220 349/4

0.385 350/1

1.164 322/1

0.336 323/1

0.065 329/5

1.144 329/6

1.000 334/3

1.220 349/3

0.771 350/6

1.163 349/10-

0.384 318/2

0.259 319/2

0.040 320

0.421 329/8

0.020 322/2

0.024 323/2

0.396 353

0.255 335

0.158

0.100 336/2, 342/2

0.411 348, 349/5

349/1

1.146 349/2

0.430 349/9

0.052

0.485 349/7 , 349/8

349/6

1.076 349/11

0.607 350/2

0.915 351/1

0.069 350/4

1.619 350/5

0.708

0.580 254/2

356/1, 358/1

0.094 359/1

356/8, 358/8

0.095 359/9

356/4 , 358/4

0.094 359/4

356/7 , 358/7

0.095 359/8

(2)

(1)

400/2

0.139

401/3

0.665

356/5, 358/5

0,094

359/6

356/6 , 358/6

0.095

359/7

400/1

0.140

401/1

0.666

0.571

393

394

0.413

395

0.109

396

0.093

397

0.543

401/2

1.579

328/2

0.081

0.071

329/7

329/9

0.050

68.365

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1378 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील -छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- देवर्धा , प.ह.नं. - 28, ब.नं.- 273, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 161.522 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

30/1

0.048

93/3

0.217

30/3

0.093

24

0.150

25/3

0.405

26/3

0.121

391/10

0.202

117

0.599

118

0.894

26/2

0.121

28/4

1.011

32/1

0.060

32/4

0.050

516/1

0.657

135/3

0.002

386

0.243

389/2

0.520

378/5

0.095

381/8

0.036

381/2

0.182

381/7

0.078

382/2

0.655

85/1

0.506

86/1

0.506

96/1

0.093

97

0.162

0.202

98

102

0.789

106/5

0.105

0.421

103/1

105

0.049

[भाग 1

(2)

(1)

106/1

0.109

107

0.061

108/3

0.466

109

0.764

65/2

0.127

65/3

0.264

65/4

0.462

65/5

0.202

65/6

0.405

504

0.305

70/3-4

0.798

127

0.061

130

0.768

133

0.162

134

0.405

0.273

384/1

113

0.283

121

0.607

123/1

0.886

123/3

0.890

125

0.445

138

1.457

139/2

0.774

378/1

0.320

63/3

0.222

227/1

0.101

235

0.575

238/1

0.579

239

0.113

508

1.169

115/1

0.142

122/1

0.385

123/4

0.578

126/1

0.247

0.255

136/1

137/1

0.562

0.235

139/1

201/2

0.651

222/1

0.117

368/1

0.090

370

0.955

210/1

0.080

211/2

0.165

213

0.080 भाग 1 ]

825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 91/2

1.283 220/1

0.263 25/1

0.205 26/1

0.121 30/2

0.093 32/2

0.133 90

0.563 111

2.549 112

0.364 119

0.587 123/2

0.709

0.097 223

66/4

0.646 66/5

1.052 66/8

0.162 66/10

0.246 381/4

0.239

0.665 381/3

383/2

0.004 205/2

0.415 91/1

0.640 93/1

0.409 203

0.370 205/1

0.809 205/3

0.813 226/1

0.081

0.357 372/1

140/2

0.040 140/7

0.095 141/2

0.135 145/2

0.126 64/2

0.130 106/4

0.105 68/1

0.886 67/2

0.138 103/2

0.214 104/1

0.012 80/2

0.324 140/6

0.416 513/2

0.809 33/4

0.600 33/6

0.898 140/5

0.398

0.162 141/4

(2)

(1)

0.065

228/2

81/2

0.013

15/1

0.069

500/1

1.146

0.250

509/1

0.202

391/8

72/2

0.334

83

0.049

140/4

0.121

141/1

0.405

510/2

0.160

174/1

0.506

373

2.481

144/2

0.105

0.028

142/2

0.773

509/3

0.202

509/5

0.130

59/2

204/1

1.663

72/3

0.336

72/4

0.334

25/2

0.405

80/1

0.324

81/1

0.380

0.813

140/1

0.162

141/3

0.064

228/1

0.550

229/1

230

0.283

3.226

135/1

383/1

0.259

88/2

0.202

81/3

0.392

145/1

0.110

0.809

229/3

0.330

64/1

1.463

389/1

135/2

0.002

0.352

385

393/1

0.100

394/1

0.170

87/2

0.530

87/4

0.405

0.234

108/2 826

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 99/2

0.486 108/1

0.235 110/2

0.243 96/3

0.048 129/1

0.717 129/2

0.717 15/2

0.073 499/2

0.648 500/2

0.854 87/3

0.405 221

0.223 201/1

0.655 74

0.121 236

0.158 44

0.012 238/2

0.291 227/2

0.223 220/2

0.263 208/1

0.025 219/2

0.152 92

0.142 89

0.825 93/2

0.409 94

0.283 106/2

0.105 28/1

0.586 45/3

0.007 28/7

0.589 29/1

0.931 148/2

0.062 231/3

0.121 234/3

0.108 61/2

0.100 70/ 1-2

0.798 72/1

0.502 388/2

0.162 387

0.332 393/2

0.085 15/3

0.073 500/3

0.506 499/1

0.689 391/9

0.202 509/2

0.829 509/6

1.410

[ भाग 1

(2)

(1)

512/1

0.205

515

1.165

516/2

0.658

484

0.040

514/2

0.405

0.304

481/2, 482/2

480/3

0.680

517/1

1.044

517/2

1.048

394/2

0.090

87/1

0.530

96/2

0.045

99/1

0.486

0.243

110/1

114

0.320

120

0.620

124

0.647

0.142

128

0.500

368/2

0.141

115/2

122/2

0.384

123/5

0.578

126/2

0.247

136/2

0.251

137/2

0.563

139/3

0.235

0.118

368/3

1.364

67/1

0.142

0.862

68/2

103/3

0.210

104/2

0.016

106/3

0.097

140/3

0.173

85/2

0.344

86/2

0.365

100

0.133

0.113

101

95/1

0.243

95/3

0.615

88/1

0.505

30/4

0.049

93/4

0.200

28/3

1.430 भाग 1 ]

827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 28/6

0.305 29/2

0.789 28/2

1.376 28/5

0.365 27

0.534 20/2

2.601 18/3

0.800 20/1

0.678 17/1

0.271 18/1

0.650 20/3

0.530 18/4

1.047 20/4

0.300 78/2

0.454 78/3

0.373 78/5

0.134 78/6

0.121 78/7

0.202 78/8

0.405 78/9

0.443 78/10

0.429 78/11

0.421 78/12

0.534 374

0.081 16

0.174 17/2

0.101 18/2

1.215 20/5

0.125 171

0.040 172

0.427 198

0.729 224

0.352 225

0.202 62/2

0.150 147/2

0.070 232/2

0.200 233

0.324 237

0.158 208/3

0.031 226/3

0.081 208/2

0.134 226/2

0.077 45/1

0.007 61/1

0.083

(2)

(1)

148/1

0.080

0.122

231/1

0.108

234/1

45/2

0.008

0.121

231/2

0.108

234/2

142/1

0.032

206

1.205

204/2

0.405

202

0.830

1.665

75

76

0.324

0.656

79

0.789

82

1.853

73

74

0.121

66/9

0.576

69/1

0.890

0.886

69/2

78/1

0.729

0.202

78/4

0.599

78/13

0.267

78/14

199

0.940

173

0.372

197

0.710

232/1

0.210

0.485

0.105

144/1

149/1

1.930

146

0.180

0.105

63/1

0.185

62/1

147/1

0.070

0.605

47

52

0.344

0.145

48/1

0.077

46/1

0.073

46/2

0.021

65/1

1.456

66/1

0.567

66/3

0.563

66/2

51/2

0.085 828

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(2) (1)

0.072 66/7

65/7

0.128

0.264 65/8

65/9

0.460 65/10

0.203

0.404 65/11

229/5-9

0.313 384/2

0.061 392

0.110 95/2

0.243 95/4

0.615 229/7-10

0.313 229/2-6

0.313 229/4-8

0.315 509/7

0.907 58

0.070 59/1

0.030 60

0.150

0.352 480/4

513/1

0.135 209/1

0.123 217/2

0.020 150

0.125 210/2

0.100 211/1

0.230 218

0.097 219/1

0.122 381/1

0.131 381/5

0.172 381/6

0.082 382/1

0.454 200/1

0.520 200/2

0.523 217/1

0.120 499/3

0.603 378/2

0.052 140/8

0.040 140/9

0.095 141/15

0.135 140/10

0.040

0.095 140/11

141/6

0.135 372/2

0.470 372/3

0.430 (1)

(2)

0.971

391/1

0.078

391/3

0.162

391/7

512/2

0.809

514/1

0.809

512/3

0.809

514/3

0.809

509/4

0.516

0.263

509/9

0.293

509/11

0.324

509/13

0.517

509/8

0.263

509/10

509/12

0.293

509/14

0.324

88/3

0.203

149/2

0.057

0.081

174/2

0.020

14/1

0.100

209/2

योग .. 161.522

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 142- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील-देवसर

( ग) पटवारी हल्का नं.- पापल क्रमांक 43

(घ) ग्राम का नाम-गोरगी

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 52.425 (हे.में. )

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2)

121

0.160

122

0.150

123

0.150

124

0.160

126

0.090

127

0.090

128

0.160

129

0.110

130

0.110

131

0.060

133

0.040

134

0.410

135

0.110

136

0.120

137

0.540

138/1

0.650

139

0.330

140

0.030

141

0.030

(2)

(1)

148/1

0.110

148/2

0.020

154/1

0.250

154/2

0.050

160

0.410

162

0.410

163/1

0.010

164/1

0.040

165

0.410

0.090

167/1

0.120

168/1

168/2

0.100

169

0.030

170/1

0.110

0.850

172/1

0.100

172/2

172/3

0.100

172/4

0.060

172/5

0.080

0.830

173/1

177

1.630

181

0.400

183

0.810

186/1

0.320

188/1

0.150

188/3

0.080

0.080

188/4

190

0.870

191

0.700

192

0.030

193

0.020

194/1

0.400

194/2

0.180

194/3

0.170

194/4

0.170

0.100

194/5

194/6

0.100

195

0.450

0.010

197/2

202

0.160

203/1

0.190

203/2

0.200

229

0.810

231/1

0.470

232/1

0.015

233/1

0.010 830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012

(1)

(2) 233/2

0.030 234/1

0.500 236

0.270 237/1

0.190 239

0.130 245/1

0.150

0.080 245/2

245/3

0.080 246

0.310 247/2

0.150 248/1

0.240 250

0.280 252

0.240 253

0.130 255

0.200 256/1

0.100 256/2

0.130 261/1

0.490 262

0.250 263

0.810 264

0.280 267

0.610 269/2

0.110 269/3

0.100 270

0.780 271

0.030 277

0.800 278/1

0.140 278/2

0.200 283

0.090 284

0.220 285

0.230 286

0.800 289/4

0.400 289/2

0.140 289/3

0.200 290/1

0.115 291

0.750 292

0.810

0.080 293/2

377

0.100 380/2

0.300 381/1

0.650 381/3

0.130 382

0.340 384/1

0.430

(2)

(1)

384/2

0.050

0.260

385/2

0.700

396

397/2

0.170

398/1

0.110

398/2

0.060

399

0.400

404/1

2.350

1.560

407

434/1

0.040

448

0.560

449/1

0.190

450/1

0.750

0.770

453/1

0.570

488/1

451

0.030

454/1

1.300

456

0.320

3.230

463

466/1

0.110

466/3

0.230

466/4

0.230

472

0.310

473/2

0.405

473/3

0.100

0.650

474

475

0.660

0.010

476

477

1.180

478

1.310

489

2.820

1.140

490/2

0.050

492

योग .. 52.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डी.बी. पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु । (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी डी.बी. पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, गोरगी, तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-03-02.09.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-03-02.09.Ordinary.