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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012 फाल्गुन 12 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012
फा. क्र. 3 ( बी ) 6-2011- इक्कीस- ब ( एक) , (मेरिट क्र. - 05 ) .- राज्य शासन , श्री गौरव कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला हरिद्वार है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर, 1982है.
653
क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र.- 10 ) .- राज्य शासन , सुश्री चेतना पालीवाल पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार पालीवाल को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 08 नवम्बर, 1982 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. एफ. 1-1-2004- छप्पन. राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2006 द्वारा जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 15 के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 16 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है: -
16. नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बी.पी.ओ निर्यातक कम्पनियों को निम्नानुसार अतिरिक्त छूट/सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी- 16 ( i) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी कम्पनियों को भूमि आवंटन एवं अन्य छूट/सुविधाओं के संबंध में प्रकरण दर प्रकरण आधार पर राज्य की मंत्री- परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा.
16 ( ii) इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किये जाने वाले समझौता ज्ञापन/करारनामा ( एम.ओ.यू. ) का अनुमोदन भी मंत्री परिषद् द्वारा किया जायेगा.
16 ( iii) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों , शीर्ष 20 आई.टी. बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें भूमि के बाजार मूल्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निर्धारित मूल्य के अन्तर की राशि की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट प्रदान की जायेगी.
16 ( iv) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों , शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के आधार पर लीज पर आवंटित भूमि के प्रत्येक लीज नवीनीकरण के अवसर पर ऐसी कंपनियों को ऐसे नवीनीकरण पर किसी प्रकार का लीज प्रीमियम देय नहीं होगा.
2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक 16 के पश्चात् बिन्दु
[भाग 1 क्रमांक 17 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है-
17. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों एवं ऐसे प्रस्तावों के आधार पर शासकीय भूमि आवंटन किये जाने की स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर भू- भाटक, कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य वास्तविक भू- प्रब्याजि का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. एफ. 1-1-2004- छप्पन. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1- 1-2004 - छप्पन , दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा जारी संशोधन आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव. Bhopal , the 28th January 2012
No. F. 1-1-2004- LVI .-- The State Government , hereby makes the following amendments in the Information Technology Policy, 2006 Government of Madhya Pradesh issued vide Infromation Technology Department order of even number dated 3rd April 2006 by incorporating point No. 16 after point No. 15 of para 5.b.v.:-
16. Following additional exemptions/incentives will be available to the top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM-
16 ( i ) In the event of proposal for investment in the IT sector in the Sate of Madhya Pradesh received from top 20 IT companies Top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issud by the NASSCOM , the decision regarding land allotment and other exemptions/ incentives wll be taken by the Council of Ministers on a case to case basis .
भाग 1 ]
655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
16 ( ii ) The Memorendum of Understanding (MOU) to be signed with these companies will also be approved by Council of Ministers .
16 ( iii) In the event of proposal for investment in the state receievd from top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issued by the NASSCOM , they will be exempted from providing Bank Guarantee for the differntail amount of the market value of the land and the price fixed for the said land under the State Infromation Techology Policy .
16 ( iv) In the event of Lease renewal of the land alloted to any of the Top 20 IT companies , top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM , no lease pemium will be charged on each such renewal .
2. Following amendments are incorporated in the Information Technology Policy 2006 of Government of Madhya Pradesh by incorporating point No. 17 after point No. 16 of para 5.b.v.-
17. In the event of proposal for investment in the state received under the IT policy and if government land has been alloted on the basis of that proposal , the lease rent will be charged at one percent per year of the actual lease premium payable by the company .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SUDHIR KUMAR KOCHAR , Under Secy.
वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2012
क्र. एफ. 30-4-2002- दस तीन . मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 13 सन् 1984 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002 - दस -3 , दिनांक 22 जुलाई 2009 जो दिनांक 31 जुलाई , 2009 को " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित की गई थी, के तारतम्य में , राज्य सरकार, एतद्वारा , लोकहित में वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी संरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के क्षेत्रों को छोड़कर आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर रेडियस के भीतर के क्षेत्रों को, दिनांक 8 अगस्त 2012 से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है:
परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई साधिकार समिति द्वारा मुक्त किए गए क्षेत्रों जैसे बालाघाट जिले के किरनापुर, हिरीं, खैरलांजी, लांजी, दल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी और ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा मुक्त किया गया है या ऐसी आरा मशीनें ( मिल्स ) जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा उनके निरन्तर प्रचालन हेतु अनुज्ञात किया गया है, उक्त घोषित किए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से मुक्त रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2012
क्र. एफ. 30-4-2002- दस 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-4-2002- दस 3 , दिनांक 15 फरवरी 2012का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
Bhopal , the 15th February 2012
No. F. 30-4-2002- X - 3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kasth Chiran ( Viniyaman ) Adhiniyam , 1984 ( No. 13 of 1984) , and in continuation of this Department's Notification No. F. 30-4-2002 - X - 3 , dated 22nd July, 2009 published in Madhya Pradesh Gazette on 31st July, 2009 , the State Government , hereby , in order to conserve and protect forest and environment in public interest , declare the areas within 20 KM radius , outside the boundaries of the reserved of protected forest , except the areas of Municipal Corporation , Municipalties , Nagar Panchayat and Special Area Depvelopment Authoritites , to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from 8th August , 2012 .
Provided that the areas exempted by the Empowerd Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court 656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
i.e. Kirnapur , Hirri , Khairlanji , Lanji , Dulhapur , Lalbarra , Manpur , Amlajhirri and Kosmi of District Balaghat and all such areas which have been exempted by the Central Empowered Committee or such Saw Mills which have been allowed to continue their operation by the Central Empowered Committee Shall be free from said declared prohibited areas .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. N. PANDEY , Secy.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2012
क्र. एफ. 1 ( ए) 153-95- ब- 2- दो. श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज , शहडोल को दिनांक 28 मई से 26 जून 2012 तक, कुल तीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 27 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सुधीर लाड, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. एफ. 1 (ए) 28-2009-ब- 2-दो. पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. पु.मु. - 1- भापुसे-1-76-2011 , दिनांक 10 जनवरी 2012 द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, तत्का. अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल
[ भाग 1 एक सौ बीस दिवस का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाकर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, सेनानी 17 वीं वाहिनी , विसबल , भिण्ड को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल एक सौ बीस दिवस की चाईल्ड केयर लीव , दिनांक 25 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. एफ-1 (ए) 280-76- ब-2- दो. श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर " दिल्ली " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री एच. के. सरीन
स्वयं 31 मार्च 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक.
2. श्रीमती रीना सरीन
पत्नी ( 9 फरवरी 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक ) .
(2 ) श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल दिनांक 14 मई से 18 मई 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13, 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा के तहत " गंगटोक ( सिक्किम) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री एच. के. सरीन
पत्नी
2. श्रीमती रीना सरीन
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. सरीन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, भाग 1 ]
657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..
(4) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरीन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2012
क्रः डी- 15-4-2012- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6324-2936-चौदह - एक, दिनांक 19 अक्टूबर 1963 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी, सागर जिला सागर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना , अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात् :- स्थान
ग्राम पंचायत कर्रापुर तहसील सागर जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.960 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : - क्रमांक
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
1
772/1
0.060
2
777
1.180
3
778/1
0.800
768/5
4
0.080
5
769/2
0.900
6
770/2
0.400
7
779
0.080
8
0.020
772/2
9
775
0.320
10
0.720
776/2
11
776/3
0.400 4.960
कुल योग ..
जिसकीसीमाएं
उत्तर में - श्री वीरेन्द्र सिंह बल्द श्री रणबीर सिंह की भूमि. दक्षिण में- श्री सत्यनारायण बल्द श्री नन्दूराम की भूमि. पूर्व में- श्री राघवेन्द्र सिंह बल्द श्री दयाराम सिंह की भूमि. पश्चिम में- श्मशानघाट का रास्ता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-4-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 22nd February 2012
No. D- 15-04-2012 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi , Sagar of Sagar district has been established vide this department's Notification No. 6324-2936 - XIV- 1 , dated 19th October 1963 shall be sub market yard namely :-
PLACE
An area of 4.960 Hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat , Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar :-
Khasra No. (2)
Area ( in hectare) (3) S. No. (1)
772/1
0.060 1
777
2
1.180 3
778/1
0.800 4
768/5
0.080 5
769/2
0.900
770/2
0.400 6 658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 7
0.080
779
772/2
0.020 8
775
9
0.320 10
776/2
0.720 11
0.400
776/3
Total 4.960
BOUNDED BY
1. On the North by- Land of Shri Virendra Singh S/ o Shri Ranvir Singh .
2. On the South by- Land of Shri Satyanarayan S / o Shri Nanduram .
3. On the East by-Land of Shri Raghvendra Singh S/o Shri Dayaram.
4. On the West by-Way of Graviyard .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012
क्र. डी- 15-04-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2012 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सागर जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत कर्रापुर तहसील सागर, जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2 ) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र ( 1 ) कर्रापुरा , ( 2 ) लुहारी , ( 3 ) तिन्सुआ, (4 ) चिटाई, ( 5 ) करदा, ( 6 ) बेरखड़ी, ( 7 ) केरवना , (8 ) सिमरिया, ( 9 ) गोरा , ( 10 ) धारखेड़ी, (11 ) मजगुवा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012
क्र. डी- 15-04-2012- चौदह -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 22nd February 2012
No. D - 15-04-2012 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd February 2012 the following area in the Market area of Sagar of district Sagar shall be the Market proper :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-
(1) Karrapur , ( 2) Luhari , ( 3) Tinsua , (4) Chital , (5) Karda , ( 6) Berkhedi , (7) Kerwana , ( 8) Simriya , ( 9 ) Gora , ( 10 ) Dharkhedi , ( 11 ) Majgua .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012
क्र. एफ. 19-152-2005- आठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा अधिसूचित " मध्यप्रदेश उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका योजना, 2012 " के पैरा -2 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के निम्न तालिका में दर्शित जिलों के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
नवीन पंजीकृत वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होग:-
क्रमांक
659
अधिसूचित तिथि
(1)
(3)
जिला (2)
1
ग्वालियर
12मार्च, 2012
2
इंदौर
20 मार्च, 2012
3
राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 ( 10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक ( 18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुढार का सृजन करती है , जिसमें कुल 40 पटवारी हल्के होंगे तथा 74 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बुढार में होगा.
30मार्च , 2012
जबलपुर
No. F- 19-152-2005 - VIII .- Pursuantto Para- 2 of the "Madhya Pradesh High Security Registration Plate Scheme , 2012 " notified in the Madhya Pradesh , Gazette (Extra Ordinary) , dt . 17th February 2012 affixation of High Security Registration Plates on the newly registered vehicle shall be mandatory in the districts from the date shown in the table below :-
District (2)
S.No. (1)
2.
Notified Date
(3)
1
Gwalior
12th March , 2012
2
Indore
20th March , 2012
3
30thMarch, 2012
Jabalpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012
क्र. एफ. 1-3-2009- सात शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2012 से ,-
1. 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक ( 12पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 तक ( 10 पटवारी हल्के ) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक ( 18 पटवारी हल्के ) ( कुल 40 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक ( 12 पटवारी हल्के) 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर एवं जैतपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 ( 16 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 ( 17 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक ( 18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक ( 7 पटवारी हल्के) ( कुल 58 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 ( 16 पटवारी हल्के ) राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 ( 17 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक ( 18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) ( कुल 58 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गोहपारू का सृजन करती है, जिसमें कुल 58 पटवारी हल्के होंगे तथा 129 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय गोहपारू में होगा.
3. 1 अप्रैल 2012 से नीमच जिले की तहसील मनासा की सीमाएं, उसमें से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 74 से 100 तक ( कुल 27 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का 74 से 100 तक ( 27 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रामपुरा का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम ( 73 आबाद ग्राम, 25 वीरान ग्राम तथा 22 वीरान डूब ग्राम , को सम्मिलित करते हुए ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय रामपुरा में होगा.
4. 1 अप्रैल, 2012 से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 42 ( 21 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी 660
हल्का नंबर 22 से 42 ( 21 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील चांद का सृजन करती है जिसमें कुल 21 पटवारी हल्के होंगे तथा 105 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय चांद में होगा.
5. 1 अप्रैल, 2012 से बालाघाट जिले की तहसील बैहर की सीमाएं, उसमें से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 ( 20 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 ( 20 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिरसा का सृजन करती है जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 173 ग्राम ( 169 राजस्व ग्राम एवं 4 वनग्राम सम्मिलित करते हुए ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बिरसा में होगा.
6. 1 अप्रैल , 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील देवसर तथा तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 ( 3 पटवारी हल्के ) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नंबर 17 से 31 ( 15 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 ( 3 पटवारी हल्के ) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 ( 4 पटवारी हल्के) ( कुल 32 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 ( 3 पटवारी हल्के ) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 31 ( 15 पटवारी हल्के ) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 ( 3 पटवारी हल्के ) और राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 ( 4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सरई का सृजन करती है , जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 122 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सरई में होगा.
7. 1 अप्रैल 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील सिंगरौली की सीमाएं उसमें से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 ( 12 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 ( 7 पटवारी हल्के ) व
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
पटवारी हल्का 18 के 3 ग्राम ( कुल 20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 व ( 7 पटवारी हल्के ) तथा पटवारी हल्का नवम्बर 18 के 3 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माड़ा का सृजन करती है, जिमसें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 84 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय माड़ा में होगा.
8. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -1 कट्ठीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 ( 19 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -1 कट्ठीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 ( 19 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील कट्ठीवाड़ा का सृजन करती है , जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे तथा 3 वीरान ग्राम सम्मिलित कर 125 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय कट्ठीवाड़ा में होगा .
9. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3 सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक ( 25 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक -3 , सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37 , 45, 46 एवं 48 से 69 तक (कुल 25 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सोंडवा का सृजन करती है, जिसमें कुल 25 पटवारी हल्के होंगे तथा 134 ग्राम ( 1 वीरान ग्राम एवं 26 डूब ग्राम सम्मिलित कर ) होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सोंडवा में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012
क्र. एफ. 1-3-2009- सात- शा-6 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2009- सात- शा-6, दिनांक 27 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
Bhopal , the 27 February 2012
No.F. 1-3-2009 - VII- S - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the state Government, hereby ,-
1. alter the limits of Sohagpur Tehsil of District Shahdol with effect from 1 st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 112 to 123 ( 12 Patwari Halkas ) of Rev- enue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 ( 10 Patwari Halkas) of Rev- enue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 ( 18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas ) of Sohagpur Tehsil and create a new Tehsil Bhudhar comprising of Patwari Halkas No. 112 to 123 ( 12 Patwari Halkas ) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 ( 10 Patwari Halkas ) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas ) of Tehsil Sohagpur with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 40 and Village shall be 74. The headquarter of the said Tehsil shall be at Budhar .
2. alter the limits of Sohagpur Tehsil and Jaitpur of District Shahdol with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No.1 to 16 ( 16 Patwari Halkas ) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 ( 17 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 ( 18 Patwari Halkas ) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Latda of Jaitpur Tehsil ( total 58 Patwari Halkas) , and create a new Tehsil Gohparu comprising of Patwari Halkas No. 1 to 16 ( 16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 ( 18 Patwari Halkas ) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 ( 7 Patwari Halkas) of Revenue circle Lafda of Jaitpur Tehsil , with effect from the said date in which the total Patwari Halkas
661 shall be 58 and Village shall be 129. The Headquarter of the said Tehşil shall be at Gohparu.
3. alter the limits of Manasa Tehsil of District Nimach with effect from 1st April . 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas ) of Rev- enue circle Rampura of Manasa Tehsil and create a new Tehsil Rampura comprising of the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura with ef- fect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 120 ( including 73 abad village , 25 veeran village and 22 veeran submerged village ) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Rampura.
4. alter the limits of Chaurai Tehsil.. of District Chhindwada with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil and create a new Tehsil Chand comprising of Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas ) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 21 and Village shall be 105. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chand .
5. alter the limits of Baihar Tehsil of District Balaghat with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas ) of Revenue 9 circle Birsa of Baihar Tehsil and create a New Tehsil Birsa comprising of Patwari Halkas No. 32 to 51 ( 20 Patwari Halkas ) of Revenue circle Birsa at Baihar Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 173 ( including 169 Revenue Villages and 4 forest villages ) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Birsda .
6. alter the limits of Devsar Tehsil and Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 34 ( 3 Patwari Halkas ) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas ) of Revenue circle 662
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas ) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas) , and create a new Tehsil Sarai comprising of Patwari Halkas No. 32 to 34 ( 3 Patwari Halka) and 6 vil- lage of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas ) of Revenue circle Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 ( 4 Patwari Halkas ) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas ) , with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 32 and Village shall be 122 . The Headquarter of the said Tehsil shall be atSarai .
7. after the limits of Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April , 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 43 , 49 to 52 and 57 to 63 ( 12 Patwari Halkas) of Revenue circle Moda and Patwari Halkas No. 4 to 10 ( 7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil ( Total 20 Patwari Halkas) and create a new Tehsil Mada comprising of Patwari Halkas No. 43 , 49 to 52 and 57 to 63 ( 12 Patwari Halkas) of Revenue circle Mada and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas ) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mada .
8. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 ( 19 Patwari Halkas ) Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Katthiwara comprising of Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 ( 19 Patwari Halkas ) of Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur ( Total 19 Patwari Halkas) with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 19 and Village shall be 125 ( including 3 veeran village) . The headquarter of the said Tehsil shall be at Katthiwara .
9. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 37 , 45 , 46 and 48 to 69 ( 25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Sondawa comprising of Patwari Halkas No. 37 , 45 , 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas ) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur (Total 25 Patwari Halkas ) with effect from the said date , in which the total Patwari Halkas shall be 25 and Village shall be 134 (including 1 veeran village and 26 submerged village) , The headqurter of the said tehsil shall be at Sondawa .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ SHRIVASTAV , Principal Secy.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012
क्र. एफ. 6-2-2012- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं . 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम ( 4 ) यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान भाग 1 ]
663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
मजिस्ट्रेटों के रूप में पदांकित करती है , अर्थात्ः- क्र.
अनुसूची
जिलों के नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
उज्जैन
1
2
देवास
3
डिंडोरी
4
टीकमगढ़
5
बालाघाट
6
शिवपुरी
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (3)
(4)
उज्जैन
श्री विवेक शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी & IVth CJ - 1
देवास
कु. नीता गुप्ता, मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट डिंडोरी
श्रीमती रश्मि बॉल्टर, न्यायकि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.
टीकमगढ़
श्री डी.एन. पाटिल , मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट बालाघाट
कु. प्रतिभा सथवाने, मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट शिवपुरी
श्री आर.. एम. भगवती , IInd सिविल जज प्रथम श्रेणी & न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी .
No. F - 6-2-2012 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Childern ) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-
S. No.
SCHEDULE
Name of the Districts
(1)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quatrer (2)
1
Ujjain
2
Dewas
3
Dindori
4
Tikamgarh 5
Balaghat
6
Shivpuri
Name of the Principal Magistrate & Designation
(3)
(4)
Ujjain
Shri Vivek Sharma , Judicial Magistrate , First Class & IVth CJ - 1
Dewas
Ku . Neeta Gupta , Chief Judicial Magistrate Dindori
Smt . Rashmi Balter , Judicial Magistrate First Class .
Shri D. N. Patil , Chief Judicial Magistrate Tikamgarh
Balaghat
Ku . Pratibha Sathwane , Chief Judicial Magistrate .
Shivpuri
Shri R. M. Bhagwati , IInd Civil Judge Class - 1 & Judicial Magistrate First Class .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.
664
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश ग्वालियर, दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. क्यू- 2- ख-स्था-6-17-2-2010.- श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्र. क्यू- 2-ख- स्था-6-17-2-2010 , दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम , 1974 की धारा 3 ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है.
2. अतः , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2 -ए, ( 3 ) दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियोंके प्रकाश में डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम , 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है .
पी. नरहरि, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, मध्यप्रदेश आदेश
भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012
क्र. एफ. 67-254-10-तीन-262 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती ज्योति सोनी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, मैहर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पत्र क्र. 594/ स्था.निर्वा.न.पा ./2009-10 , दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती ज्योति सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती ज्योति सोनी को नोटिस दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " नोटिस तामील होने के बाद भी आज दिनांक अभ्यर्थी सुश्री श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में दाखिल नहीं किया गया है . " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 जनवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. सुनवाई में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुई. अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मूल निर्वाचन व्यय लेखा एवं चिकित्सा भाग 1 ]
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय चाहा गया. अभ्यर्थी ने मौखिक रूप से तीन दिवस में लेखे /चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत कर देने का आश्वासन दिया, किन्तु 23 दिन व्यतीत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी ने न तो आयोग से इस बाबत् कोई सम्पर्क किया और ना ही लेखे एवं चिकित्सा प्रमाण - पत्र ही प्रस्तुत किये.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती ज्योति सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् मैहर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. एफ. 67-203-10- तीन- 281.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मी बाई , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन - अधिकारी , सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पत्र क्र. क. 754/ स्था. निर्वा. / 10 , दिनांक 12 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मी बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मी बाई को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल , 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 जून , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सागर ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि " सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये. " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
666
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मी बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. एफ.- 67-203-10- तीन- 282.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री बेटीबाई आठिया , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पत्र क्र. क. 754/स्था. निर्वा./10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बेटीबाई आठिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बेटीबाई आठिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 जून , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, सागर ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि " सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे /अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 फरवरी , 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की पावती प्राप्त हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा भाग 1 ]
667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बेटीबाई आठिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
प्रशासन अकादमी (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2012
शुद्धि- पत्र
क्र. 1556-अका- वि.प्र.-2012.- प्रशा. अका. का विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम का पत्र क्रमांक 1219 -अका.- 2012 , दिनांक 9-2-2012 उपर्युक्त विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित सूचना तथा कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके पृष्ठ क्रमांक 586 आयुक्तों को दिनांक 19-7-2010 तक भेजेंगे अंकित है, के स्थान पर अब आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 पढ़ा जाए. इसी प्रकार से पृष्ठ 7 के बिन्दु क्रमांक 02 , 03 एवं 05 पर भी आंशिक संशोधन किया गया है .
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 20 जनवरी 2012
क्र. 517- स्था- 34-99-2012 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, डॉ. सुदाम खाडें, कलेक्टर, जिला हरदा वर्ष 2012 में जिला हरदा के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
क्रमांक
दिनांक
दिन (1)
(2)
(3) 1
3 अगस्त 2012
शुक्रवार 2
मंगलवार 23 अक्टूबर 2012
3
14 नवम्बर 2012
बुधवार 2. उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगें .
त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)
कजलियां ( रक्षाबंधन का दूसरा दिन )
दुर्गा नवमीं
दीपावली का दूसरा दिन
सुदाम खाडें, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश
क्र. 274 - भू-अर्जन-2011
खरगोन , दिनांक 14 फरवरी 2012 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 14- अ-82-10-11 यह अनुबंध - पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ 668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात्" कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है.
(1) कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुलगांव/ गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 28 कुल क्षेत्रफल 19.023 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सुल्तानपुरा
नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति अनु. क्र.
(1)
(2)
1 सुनिल , राधेश्याम, सेवन्ती , सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया
2 सुनिल , राधेश्याम , सेवन्ती, सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया
3 महेश पिता बालमकुन्द कुलमी करोंदिया 4 विष्णु, पारू, बसंती , दुर्गा पिता मांगीलाल , कुलमी करोंदिया
5 हरिराम पिता सीताराम, कुलमी करोंदिया 6 भुवानीराम पिता चंपालाल , बलाई करोंदिया 7 राधाकृष्ण पिता ख्यालीराम, कुलमी करोंदिया 8 मोहनलाल , लक्ष्मीबाई, शिवकुंवरबाई पिता मंशाराम, भारूड़ सुल्तानपुरा
9 शिवराम पिता मांगीलाल, कुलमी सा. करोंदिया 10 रामकृष्ण पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया
11 शान्तिलाल पिता भुवानीराम, कुलमी करोंदिया ख. नं.
संपत्ति का विवरण अर्जनीय
क्षेत्रफल
(हे. में. )
(5)
(3)
(4)
49/2
0.389
0.218
51/2
53/3/2
0.745 पियत अन्य कुएं से 55
0.287
56
1.356
सिंचाई नर्मदा पाईप लाईन द्वारा 59/1
0.555 कुंआ पक्का1
1.902
पाईप लाईन करोंदिया से 59/2 , 61
65/1ख
1.133
59/3, 67/4
कुंआ पक्का1
0.757
59/4, 65/3
ट्यूबवेल 1
62
0.809
पियत ख.नं. 64/3 के कुएं से एवं नर्मदा पाईप लाईन द्वारा 0.615
63/1 peki
0.247
64/1 peki
0.202
पियत ख.नं. 66/1 से 65/1क 669 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
65/2
0.632
12 भुवानीराम पिता हीरालाल कुलमी करोंदिया
ट्यूबवेल 1
0.445
66/2
67/2
0.032
0.938
68
0.630
66/1
ट्यूबवेल 1 13 शांतिलाल पिता भुवानीराम कुलमी करोंदिया
67/1
0.538
74
0.282 पियत सीतामउ के कुंए से 14 सुभाष पिता भगवान, कुलमी करोंदिया
0.405
75पैकि
0.462
76/1 पैकि
कुंआ पक्का 1 15 भगवान पिता बाबुलाल कुलमी, करोंदिया
1.000
76/2
16 नारायण पिता बाबुलाल कुलमी करोंदिया
पियत ख.नं. 76/1 के पारिवारिक कुंए से
86/1 पैकि 0.170 पियत ख.नं. 86/2 के कुएं से 17 कन्हैयालाल पिता छगनलाल कुलमी करोंदिया
86/2पैकि 0:324
कुंआ पक्का1 18 राधाकृष्ण- पिता छगनलाल , कुलमी करोंदिया
1.295
91/2, 92/2
19 बलराम पिता शंकर कुलमी करोंदिया
सिंचाई ख.नं. 91/3 और 92/3 के कुंए से
1.295
91/3, 92/3
20 मुकेश पिता शंकर कुलमी करोंदिया
कुंआ पक्का 1 , शामलाती 1/2 स्वत्व
1.360
147
21 शेख मुसा इब्राहिम पिता शेख ईमाम मुसलमान सा. इन्दौर
मकान पक्का 2 , पीपल 1 , नीम 2.
योग 28 19.023
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-28-2010 - सात -2 ए भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कम्पनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि
(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
670
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर , जिला खरगोन के ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 19.023 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यावाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे.
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जायें.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें .
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7. भूमिके किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
671 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
16 . कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
20 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .
(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
( v ) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर , जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./- ( डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) हस्ता./-
नाम : मथुरालाल मण्डलोई
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन (म. प्र.) .
पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन
साक्षी क्र. -2
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-
हस्ता./-
नाम : गोपाल यादव
(असद जाफर) पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.
672
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2012 क्र. 273 - भू- अर्जन-2011
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध - पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-10-11 यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है .
(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम सुलगांव/ गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामउ प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 18 कुल क्षेत्रफल 18.313 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू- अर्जन हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 में अंकित है.
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सीतामउ
संपत्ति का विवरण
ख. नं . अर्जनीय
अनु. क्र.
नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति
क्षेत्रफल
(हे. में. )
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
38/1
0.421
1 सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया
2
0.417
38/2
राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया
40/1
0.951
3 सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया
सिंचाई खसरा नं. 40/2 के पारिवारिक कुंए द्वारा
40/2
0.951
कुंआ कच्चा 1 , नीम 1 4 राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया
1.962
5
40/3
पियत खसरा नं . 40/2 के विष्णु, पारू , बसंती , दुर्गा पिता मांगीलाल , रूमाबाई बेवा
कुंए से . पारिवारिक कुंए द्वारा मांगीलाल कुलमी करोंदिया
41
3.213
6 धनीबाई बेवा रामलाल कुलमी करोंदिया
सिंचाई किराये से नर्मदा पाईप लाईन द्वारा
130/1 पैकि 1.540
कुंआ कच्चा 1 7 घनश्याम, श्रीराम, हरीराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया
130/2 पैकि 0.219
8 धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया
पियत ख.नं. 131/8 के कुएं से 673 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(3)
(5) (1)
(2)
(4)
0.182
130/3 पैकि
9 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया
सिंचाई खसरा नं. 131/1 के कुंए से
0.189
130/4 पैकि
10 जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया
पियत ख.नं. 131/8 के कुएं से
1.199
131/1
कुंआ कच्चा 1 11 महेश पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया
131/2
2.152
12 घनश्याम , श्रीराम , हरीराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया
पियत ख . नं. 130/1 के कुंए से
0.473
131/3
13 धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया
पियत ख . नं . 131/8 के कुंए से
0.101
131/4
14 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया
सिंचाई ख.नं. 131/1 के कुंए से
1.133
131/5
15 कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया
पियत ख . नं . 131/6 के कुंए से
131/6
1.962 कुंआ कच्चा 1 16 सुखदेव पिता जगन्नाथ कुलमी करोंदिया
0.449
131/7
17 जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया
पियत ख . नं. 131/8 के कुंए से
0.799
131/8
कुंआ पक्का1 18 देवेन्द्र पिता सुभाष कुलमी करोंदिया
योग 18 18.313
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-29-2010- सात-2ए भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
(i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामउ की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर , जिला खरगोन के ग्राम सीतामउ की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 18.313 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है .
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यावाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते है तो वे भी लागू किये जावेगे.
2. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जायें .
4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करनी होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा .
675 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19 . भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .
( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .
(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .
( v ) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .
पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
साक्षी क्र. - 1
हस्ता./- (डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ) हस्ता./-
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, नाम : मथुरालाल मण्डलोई
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ).
पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन
पक्ष क्रमांक-2 साक्षी क्र. - 2
हस्ता./-
हस्ता./-
गोपाल यादव नाम :
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.
676
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. 1557-21-2-12.- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल , सागर, ग्वालियर, चम्बल , उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-
समय (3)
प्रश्न-पत्र का विषय (2)
प्र . पत्र (1)
सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012
प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे 1 पहला प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,
-तदैव- 2 पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित. ) .
- तदैव- 3 विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 4 विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव - 5 पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,
- तदैव- 59 विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 6 दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना- पुलिस , सामान्य प्रशासन भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 7 दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
-तदैव- 8 समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये
- तदैव- 60 भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
मंगलवार , दिनांक 10 अप्रैल 2012
प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक 9 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी
-तदैव- 11 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.
-तदैव- 12 उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 14 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
- तदैव- 61 विद्युत् संस्थापनाऐं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 15 दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 16 प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम , पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
-तदैव- 17 तीसरा प्रश्न पत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
- तदैव- 18 समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव - 19 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - द्वितीय प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 62 लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2012
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 20 तीसरा प्रश्न- पत्र प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 21 पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 22 प्रश्नपत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 24 पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा "
-तदैव- 63 स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये .
25 कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 678
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(3)
(2)
(1)
26 सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
-तदैव- 27 पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्न पत्र ( बिना पुस्तकों के)
-तदैव - दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
28
-तदैव- 29 तीसरा प्रश्न पत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 30 स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव - 31 चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
- तदैव- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
32
-तदैव- 64 विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि.सु ) के लिये.
गुरुवार , दिनांक 12 अप्रैल 2012
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 33 प्रश्न पत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 34 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 35 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 36 प्रश्नपत्र- न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 37 लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
- तदैव- 38 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 39 लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 40 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 41 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 66 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
679 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक 42 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 43 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 44 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 67 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 11.00 बजे तक.
45 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न- पत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 46 प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 48 प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 49 प्रश्नपत्र , द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित ) .
-तदैव- 50 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 65 पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- सामान्य प्रशासन , राजस्व , भू- अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 68 तृतीय प्रश्नपत्र- महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 4.00 बजे.
51 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न- पत्र लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 52 प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
53 सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ).
-तदैव- 54 तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव - 55 द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
680
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(3) (1)
(2)
56 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
-तदैव- 57 प्रश्नपत्र तृतीय - अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
-तदैव- 69 चतुर्थ प्रश्नपत्र- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012
58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 10.00 से 12.00 बजे.
नोट :-
1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1/ 15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह (सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंको में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्टक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
681
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012
नस्ती क्रमांक 219-2010- एल.ए. भू- अर्जन-प्र. क्र. 51 - अ-82-09-10.- शुद्धिपत्र- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवा वितरण शाखा की प्रस्तावित सब माईनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 51- अ-82-09-10, में भू- भूर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010 को, समाचार- पत्र अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010 को, चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010 को तथा ग्राम में आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010 हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
प्रकाशन जिसमें हुआ. (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010 अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010
चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010
आम इश्तिहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010 पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि (2)
सही संशोधित प्रविष्टि (2)
3.52हे .
3.69 हे.
3.52हे .
3.69 हे.
3.69 हे .
3.52हे.
3.52हे.
3.69 हे.
उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हेक्टर के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012
क्र. 49 - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा त्योंथर महेबा
34.869
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र.) .
शंकरपुर तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 56 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) रीवा
(2) त्योंथर
1.584
(3) शंकरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र. ).
शंकरपुर तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 59 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा त्योंथर छदहना
4.936
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छदहना बांध एवं नहर निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 16 फरवरी 2012
क्र. भूमि संपादन - 2012-1395.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
उज्जैन उज्जैन
0.55
कड़छा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.
डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन - 2012-1397.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
(6) उज्जैन उज्जैन
नरवर
1.86
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.
डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
684
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. भूमि संपादन- 2012-1401.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6) उज्जैन उज्जैन
10.36
गांवड़ी
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.
डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन- 2012-1399.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) उज्जैन उज्जैन
3.27
मुंजाखेडी
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील उज्जैन.
डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. भूमि संपादन-12-1505.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(6) (1)
(4)
(2)
(5)
उज्जैन बड़नगर नकूचाखेड़ी
बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण
भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर
14.30 (खुली भूमि)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-12-1506 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) उज्जैन
बरड़िया
भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर
बड़नगर
बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण
104.50 (खुली भूमि)
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन - 12-1507.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 686
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1) (2)
(6)
(4)
(5)
उज्जैन
13.95
बालोदाकोरन
बड़नगर
भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण (खुली भूमि)
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012
संशोधित अधिसूचना
क्र. 1085 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) शासकीय अशासकीय
(1) (2)
(3) (4)
(6)
(7)
(5)
सतना
8.493
मझगवां
मझगवां
म. प्र. सड़क विकास निगम, रीवा (म. प्र.) .
सतना-चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण ( डी.बी.एफ. ओ.टी. योजनान्तर्गत ) 2 लेन मार्ग.
( 2 ) कुल 60 किता रकबा का कुल योग 8.493 है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
687 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012
भू- अर्जन - प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1087 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
सतना मैहर कुटाई
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मैहर/सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
सोनवारी पोड़ी
हरनामपुर
सोनवारी
आमाडाडी
3.327 1.271 1.994 1.609 0.286 0.021 0.250 2.877
घुनवारा हरदुआ
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1088- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6) (1)
(4)
(2)
(3)
(5)
सतना उचेहरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मैहर/सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
0.412 1.004 0.676
रमपुरवा मुगहनी खुर्द कुशली
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
688
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 21 फरवरी 2012
क्र. 05 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) ग्वालियर चीनौर रजौआ
10.24
योग .. 10.24
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 , डबरा ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 06- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) ग्वालियर चीनौर कछौआ
6.774 योग .. 6.774
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 , डबरा ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. भू- अर्जन - 2012-56. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 3 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम
अनुसूची भूमि का विवरण ( हेक्टर में ) शासकीय आबादी योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(4) (5)
(7)
(8)
(6)
(3) रूपारेल
0.95 0.95
शाजापुर नलखेड़ा
पिलियाखाल बांध
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, म. प्र.
योग 0.95 0.95
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन . वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. 2303 - भू- अर्जन -2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(1)
(5)
(6) राजगढ़
(2) खिलचीपुर
भूमरिया तालाब के वेस्टीवेयर एवं नहर निर्माण में भूमि का अर्जन.
(3) भूमरिया हरिपुरा नयापुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
(4) 4.069 4.100 0.362 8.531
कुल योग
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
690
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 2305 - भू-अर्जन-12-खिलचीपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
1.137 राजगढ़ खिलचीपुर मेहराजपुरा बरूखेड़ी
0.696 कुल योग 1.833
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कटारमल तालाब की नहर निर्माण में भूमि काअर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2307 - भू-अर्जन-11- नरसिंहगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की उपधारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
(4) ब्यावरा
0.071 राजगढ़
(3) मोतीपुरा खरेटियाखुर्द
0.207 .. 0.278
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) मोतीपुरा तालाब के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु भूमि.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंगढ़ जिला राजगढ़. (म. प्र.) . (5)
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 24 फरवरी 2012
क्र. 356- भू- अर्जन - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
0.302 हुजूर
कपुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र . ) .
सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा माइनर नहर की 0.302 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 358 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(4) 0.034
(3) जोकहा कोठार (छुटे हुए )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर नहर की 0.034 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 360 - भू- अर्जन - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि काविवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(4) 0.126
(3) डिहिया (छुटे हुए)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. ).
(6) सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर की 0.126 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 362- भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) रीवा सिरमौर खम्हरिया
0.120
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
(6) सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा सब माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012
प्र . क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3) विनती
(1) दमोह हटा
2.10
योग .. 2.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, दमोह.
(6) बिनती जलाशय योजना में छूटी हुई भूमि.
( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है बिनती जलाशय योजना की स्पिल एवं एप्रोच चेनल के निर्माण प्रयोजन हेतु आने वाली भूमि.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीधी , दिनांक 19 जनवरी 2012
क्र. 13 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
( ग ) नगर/ग्राम- पड़खुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.273 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
1289
0.460
1285
0.002
1290
0.046
1291
0.030
1292
0.001
1297
0.171
1293
0.030
1295
0.064
1302
0.034
1303
0.023
1305
0.115
1306
0.040
1313
0.011
1314
0.107
1315
0.080
1326
0.043
1327
0.064
1328
0.256
राजस्व विभाग .
(1)
(2)
0.002
1329
1330
0.064
0.108
1331
1332
0.048
1333
0.200
1413
0.189
1414
0.032
1415
0.105
0.061
1416
0.028
1370
1371
0.064
0.325
1410
1412
0.120
0.027
1411
0.120
1407
1415
0.067
0.526
1390
0.125
1386
1392
0.096
0.029
1393
1386
0.320
0.024
1408
1409
0.016
योग 4.273
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 6 फरवरी 2012
क्र. क्यू- कले. राजस्व- भू- अर्जन- प्र . क्र. 06-2009-10/अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि 694
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- भिण्ड
(ग) ग्राम- बरही
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.826 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
1026
0.464
1034
0.032
1025
0.210
1021
0.120
1020
0.500
1018
0.538
1019
0.560
1013
0.391
1012
0.210
1004
0.131
1010
0.290
1011
0.140
1009
0.220
1005
0.079
1006
0.120
1007
0.320
1008
0.180
682
0.222
681
0.020
683
0.126
674
0.310
676
0.009
678
0.044
679
0.110
680
0.878
1376
0.090
1375
0.190
1377
0.880
1378
0.157
1373
0.352
[ भाग 1
(2)
(1)
1374
0.370
1372
0.247
0.288
1371
0.200
1343
0.355
1345
0.370
1344
1342
0.080
1341
0.070
1346
0.166
1340
0.010
1339
0.200
1337
0.150
1336
0.180
1335
0.111
1338
0.030
1128
0.480
1129
0.230
1130
0.137
1134
0.110
1133
0.140
1132
0.251
0.066
1135
1136
0.035
1137
0.074
1332
0.069
0.020
1334
1556
0.019
1557
0.233
1558
0.049
1022
0.142
1024
0.057
1035
0.015
योग 12.826
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भिण्ड इटावा मार्ग पर ग्राम बरही पर वार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु ग्राम बरही में की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी जिला भिण्ड एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 6 फरवरी 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-कोलारस
(ग) ग्राम- सुनाज
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 104.092 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
184/13
0.10
184/14
0.10
184/16
0.05
184/17
0.10
0.25
211
259
0.003
263
0.02
0.05
264
265
0.12
268
0.004
269
0.079
270
0.029
273
0.038
274
0.026
275
0.049
276
0.034
280
0.03
382
0.218
402
0.024
403
0.101
404
0.046
408
0.10
(1)
(2)
443
0.321
0.059
444
463
0.009
464
0.02
520
0.001
521
0.226
0.054
522
0.342
837
0.113
838
873
0.006
874
0.037
875
0.06
876
0.05
877
0.044
879
0.004
0.10
880
0.057
881
0.138
886
887
0.112
888
0.10
895
0.237
0.078
1029
1035
0.255
1036
0.18
0.017
1039
0.072
1040
1049
0.038
0.235
1051
0.20
1058
0.066
1198
1204
0.077
0.038
1206
1225
0.085
0.175
1230
0.118
1398
1400
0.146
1403
0.118
1579
0.103
1580
0.102
0.064
1583
1586
0.15
0.055
1601
0.105
1605 696
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
1606
0.124 1625
0.001 1628
0.105 1629
0.093 1630
0.010 1631
0.088 1635
0.05 1656
0.381 1657
0.120 1661
0.181 1662
0.08 1704
0.003 1780
0.182 1824
0.137 1825
0.05
0.078 1833
1859
0.739 1860
0.37 1862
0.27 1863
0.40 1865
1.55 1866
0.246 1870
0.98 1872
1.00 1873
0.72 1874
1.78 1875
1.97 1877
1.00 1878
0.70
1.05 1879
1880
2.00 1881
2.02 1882
2.02 1883
1.699 1888
1.42 1889
1.20 1890
1.00
0.42 1891
1892
2.02 1893
1.05 1894
0.23 1895
0.68 1896
3.24 1898
0.413
[ भाग 1
(2)
(1)
1900
0.621
1903
0.191
1904
0.455
0.217
1975
1976
0.152
1977
0.169
0.211
1979
0.100
2119
1.45
2120
0.20
2121
2122
0.63
2124
0.54
2125
1.50
0.52
2126
2127
0.568
2135
2.42
2.00
2137/1
2149
0.159
2151
0.90
2152
0.70
0.15
2155
1.13
2156
2158
0.86
0.45
2160
1.00
2161
0.33
2162
2163
0.30
0.32
2164
1.25
2165
2166
1.57
0.43
2168
1.55
2169
2170
0.45
0.10
2171
0.50
2173
1.65
2178
2179
0.20
1.60
2180
2181
0.30
2182
0.09
0.43
2183
1.20
2184
0.30
2185
0.82
2186 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
2188
0.15
2190
0.20
2191
0.60
2192
0.50
2196
2.02
2197
2.02
2198
0.40
2199
2.02
2200
2.02
2201
2.02
2208
1.15
2210
1.60
1.40
2213
2214
0.25
2215
0.872
2216
2.00
2217
1.04
2218
1.711
2219
2.00
2220
1.38
2221
2.00
2222
2.00
2223
0.19
2225
0.20
2226
0.183
2232
0.20
1179
0.038
2234
1.60
2237
0.12
2238
1.00
2166/2298
0.43
253
0.083
योग .. 104.092
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुनाज तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
697 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-167- प्र.क्र. 05- अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील - चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग ) ग्राम- सेजावाड़ा
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.50 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में ) (1)
(2)
35
पैकी 0.03
39
0.10
73
0.06
पैकी 0.11
98
42
0.05
38
पैकी 0.02
50
0.03
37
पैकी 0.02
40
0.03
48
0.04
76
0.16
0.06
41
72
0.06
75
0.16
46
0.04
49
0.04
77
0.16
79
0.48
80
0.26
1.58
149
300
0.25 698
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
101
पैकी 0.17
296
0.10
297
पैकी 0.06
298
0.10
306
पैकी 0.14
778
0.15
780
0.04
योग .. 4.50
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेजावाडा तालाब क्रमांक-03 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 2012-169-प्र.क्र. 06-अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील - चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग) ग्राम-किलाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.10 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में) (1)
(2)
212
पैकी 0.25
577
पैकी 0.20
217
पैकी 0.10
218
पैकी 0.36
220
0.64
213
0.17
515
पैकी 0.07
574
पैकी 0.12
(2)
(1)
575
पैकी 0.15
224
पैकी 0.06
472
0.10
459
0.71
487
0.18
474
0.51
पैकी 0.15
511
0.39
461
463
0.35
465
0.26
502
पैकी 0.03
503
पैकी 0.02
462
0.42
464
0.21
473
0.37
514
पैकी 0.10
513
पैकी 0.34
512
पैकी 0.18
476
0.54
0.55
478
479
0.44
480
0.31
481
0.34
482
0.16
483
0.87
486
0.33
484
0.63
490
0.63
500
0.64
488
0.05
0.12
489
0.25
499
501
पैकी 0.07
493
पैकी 0.17
545
पैकी 0.15
546
पैकी 0.16
547
पैकी 0.03
582
पैकी 0.02
586
पैकी 0.12
585
पैकी 0.08
योग 13.10
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
भाग 1 ]
699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2012-173-प्र.क्र. 07-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- जोबट
(ग) ग्राम - जवास
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.46 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2)
2
0.23
7
पैकी 1.05
3
0.40
4
1.39
5
0.03
28
0.49
31
0.75
32
पैकी 0.81
35
0.40
45
0.35
83
पैकी 0.64
6
0.81
8
1.49
85
0.61
96
पैकी 2.04
98
पैकी 0.04
10
0.78
13
1.19
25
पैकी 0.36
26
1.02
33
पैकी 0.56
43
0.25
(2)
(1)
पैकी 0.25
47
19
पैकी 0.10
0.04
22
29/1
0.23
0.23
29/2
30
0.26
36
0.02
40
0.07
44
0.13
48
पैकी 0.57
77
पैकी 0.05
78
पैकी 0.06
39
पैकी 0.58
0.18
41
पैकी 0.32
49
51
0.14
53
पैकी 0.07
86
0.57
0.36
87
92
पैकी 0.11
88
पैकी 0.22
99
पैकी 0.10
54
पैकी 0.11
योग 20.46
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 2012-175-प्र.क्र. 08-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-अलीराजपुर 700
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ख) तहसील- जोबट
(ग ) ग्राम- उबगारी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.42 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2) 113
पैकी 0.02 146
पैकी 0.18 115
पैकी 0.60 142
0.68 141
0.09 145/2
पैकी 0.08 .
190
0.20 193
1.07 194
0.44 196
0.40 197
0.61 209
1.33 195
0.42 208
0.59 199
पैकी 0.10 200
0.15 201
0.19 202
0.10 518
0.06 203
0.39 204
0.52 205
0.64 206
1.11
0.12 211
212
पैकी 0.70 221
पैकी 0.05 213/1
0.67 494
पैकी 0.25 495
पैकी 0.20 496
पैकी 0.25 497
पैकी 0.20 498
पैकी 0.05 524
पैकी 0.15 499
0.30 509
0.61 510
0.33 511
0.80 517
पैकी 0.60
[भाग 1
(2)
(1)
0.40
512
0.42
513
514
0.62
554
पैकी 0.09
555
पैकी 0.07
556
पैकी 0.05
पैकी 0.10
558
505
0.42
योग 17.42
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन - 2012-171- प्र.क्र. 09- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- अलीराजपुर
(ख ) तहसील- जोबट
(ग ) ग्राम- बडीजुवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.55 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
624
0.14
625
0.08
636
पैकी 0.15
637
0.20
646
0.25
635
पैकी 0.15
0.08
642 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
641
पैकी 0.10
644
पैकी 0.50
645
पैकी 0.30
648
पैकी 0.25
652
पैकी 0.35
योग .. 2.55 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन - 2012-177- प्र.क्र. 10-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-अलीराजपुर
( ख ) ' तहसील- चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) (ग) ग्राम-झीरण
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
232
पैकी 0.04
235
पैकी 0.05
239
1.07
507
पैकी 0.52
254
पैकी 0.13
256
पैकी 0.10
262
पैकी 0.07
509
0.15
510
0.17
511
0.20
योग .. 2.50
701 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012
नस्ती क्र. 219-2010- एल.ए. - भू- अर्जन प्र . क्र. 51 - अ-82- 09-10 - शुद्धि- पत्र.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाइनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-51-अ- 82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 10 जून 2011 को चौथा संसार में दिनांक 9 जून 2011 , नवभारत में दिनांक 8 जून 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 4 जून 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
सही संशोधित प्रविष्टि खसरा रकबा प्रकाशन जिसमें हुआ
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि खसरा रकबा नंबर (हे.में. ) (1) (2)
(1)
नंबर (हे.में. ) (2)
विलोपित
4
विलोपित
5/1
विलोपित विलोपित मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 10 जून 2011
52
विलोपित विलोपित
0.12 0.05 0.07 0.07
43
43
0.14 चौथा संसार में दिनांक
विलोपित विलोपित
विलोपित विलोपित 9 जून 2011
विलोपित विलोपित
4 5/1 52 43
0.12 0.05 0.07 0.07
43
0.14 नवभारत में दिनांक
4
0.12 विलोपित विलोपित
5/1
0.05 विलोपित विलोपित 8 जून 2011
0.07
52
विलोपित विलोपित
0.07
43
43
0.14
4
0.12
आम इश्तहार दिनांक
विलोपित विलोपित
0.05
5/1
विलोपित विलोपित 4 जून 2011
52
0.07
विलोपित विलोपित
43
0.07
43
0.14 702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हे . के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 13 फरवरी 2012
क्र. भू-अर्जन- 14-( अ -82 ) 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील- घुघरी
(ग ) ग्राम- बगली, प.ह.नं.47 एवं खैरी . प.ह.नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.26 हेक्टर
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
19/1
0.08
62/4
0.14
59/2
0.30
0.70
59/3
59/1
0.04 योग .. 1.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चाबी जलाशय के अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासने , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 14 फरवरी 2012
प्र. क्र. 11 अ- 82- वर्ष 10-11-109.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बीना
(ग) ग्राम- हरदौट
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.743 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.300
18/1
0.250
19/1
0.120
19/2
20/4
0.110
0.110
20/6
0.140
20/3
0.190
13/3
13/2
0.270
0.020
13/5
7/4
0.190
4/1
0.070
4/4
0.380
10
0.019
0.571
13/1
योग 2.743
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
प्र. क्र. 12 अ- 82- वर्ष 10-11-110.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बीना
(ग ) ग्राम- इटैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.750 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
161
0.420
162
0.010
146
0.410
148
0.020
147
0.010
136/2
0.110
137
0.030
136/1
0.340
134
0.190
133
0.020
132/2
0.170
131
0.010
130
0.010
योग 1.750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी 2012
क्र. 539 - री - भू- अर्जन- 2012 - प्र.क्र. 5 अ- 82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शाजापुर
(ख ) तहसील - बड़ौद
(ग ) ग्राम- मुंदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.53 हेक्टर .
खसरा सर्वे
क्रमांक
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
3
0.60
9
0.75
4
0.60
10
0.75
5
0.65
8
0.70
1.35
6
11
3.23
0.42
12
14
0.24
0.01
16/4
0.02
17/2
15/1
0.17
16/1
0.02
16/6
0.02
25
0.28
26
0.12
15/2
0.07
15/3
0.14
29/1
0.01 704
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 27
0.12 15/4
0.07 16/3
0.03 16/5
0.02 17/1
0.18 18
0.10 19
0.74 21/1
0.06 21/2
0.23 22/1
0.13 34
0.03 35
0.23.
0.07 24/681/1
21/3
0.24 21/4
0.20 23
0.18
1.06
0.10 24
32
0.01 37
0.08 38
0.01 24/681/2
0.03 28
0.08 33
0.02 36
0.12 43
0.20 68
0.11 44
0.04 63
0.14
0.10 45
62
0.04 47/1
0.60 47/2
0.19 48
0.55 49
0.24 51/1
0.09 52
0.06 57
0.80 59
0.95 60
0.01 29/2
0.02 51/2
1.10 योग 19.53
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 538 - री - 1 - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र.7 अ-82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- शाजापुर
(ख ) तहसील- बड़ौद
(ग ) ग्राम- पीपल्या हमीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 78.71 हेक्टर .
खसरा सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है . (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
2/1
0.30
0.13
3
5
0.40
10
0.21
12
0.21
4/1
0.10
0.12
22
0.06
11
13
0.14
16
0.31
30/2
0.18
54
0.11
79
0.09
359/2
0.10
2/2
0.04
4/2
0.02
14
0.38
15
0.22 भाग 1 ]
705
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 433
0.30 437
1.22 438
0.18 439
0.40 444
0.56 443/1
3.36 17
0.05 62
0.03 19
0.06 63
0.03 25
0.65 26
0.77 33
0.07 34
6.27 39
0.21 41
0.18 66
0.29 68
0.32 69
0.21 74
0.27 360
0.34 27
0.21 40
0.33 65
0.20 77
0.08 28
0.21 44
0.08 51
0.11 64
0.19 75
0.08 30/1
0.18 31
0.20 32
0.15 78
0.09 359/1
0.11 35
0.25 36
0.12 43
0.11 37
0.16 48
0.15 38
0.16 53
0.15 80
0.07 424/2
0.12 425
0.38 435
0.50 (1)
(2)
0.21
29
0.10
42
49
0.29
50
0.10
76
0.07
45/1
0.16
0.12
129
0.12
130
131
0.31
132
0.31
45/2
0.16
46
0.15
47
0.14
493
1.01
526
0.24
527
0.63
0.03
537
540
0.12
52
0.52
55
0.15
0.14
56
57
0.19
134/1
0.08
135/1
0.05
58
0.58
133
0.33
59
0.08
341
0.04
60
0.08
0.05
18
0.03
61
67
0.13
72
0.10
73
0.12
82/1
0.08
115/1
0.31
392/3
0.11
0.28
394
0.10
448/1
83
0.24
0.16
116/2
391/1
0.02
393/1
0.14
447/1
0.40
82/2
0.16
115/2
0.27 706
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 388
0.04 392/1
0.02 84
0.26 95
0.12
0.08 99
108
0.12 85
0.15 94
0.12 100
0.11 109
0.12 86
0.07 96
0.13 .
104
0.10 87
0.05 103
0.06 105
0.05
0.05 88
98
0.04 102
0.06
0.05 106
89
0.05 101
0.15 107
0.10 90
0.29 443/3
0.60 523
0.10 91
0.15 127
0.02
0.20 136
137
0.01 92
0.08 93
0.09 128
0.43 113/1
1.20 113/2
0.75 113/6
0.24 113// 7
0.95 113/3
0.45
0.52 113/8
112/2
0.55
0.24 113/4
113/5
0.19 113/9
1.45 379
0.18 115/3
0.25
[भाग 1
(2)
(1)
0.04
392/2
0.04
395
0.17
116/1
0.07
124
393/4
0.15
0.16
116/3
387
0.10
0.15
393/3
0.20
116/4
447/2
0.40
393/2
0.15
0.06
120
122
0.65
126
0.17
0.36
149
112/1
0.25
112/3
0.95
380
0.19
0.01
125
0.01
139
134/2
0.08
135/2
0.05
134/3
0.08
135/3
0.05
134/4
0.09
0.06
135/4
144
0.17
0.02
146
258
0.04
260
0.09
0.90
261
384
0.31
2.08
432
267
0.01
355
0.54
356
0.61
0.30
357
358
1.54
0.27
363/1
363/2
0.26
364/1
0.33
365/1
0.80
367/1
0.18
370/3
0.16
0.03
373/1
0.11
413/2
0.25
416 भाग 1 ]
707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 364/2
0.33 365/2
0.10 367/2
0.17 368/2
0.40 370/2
0.16 347/2
0.08 413/1
0.12 417/2
0.20 364/3
0.32 365/3
0.10 367/3
0.17 368/1
0.40 370/1
0.15 413/3
0.12 417/1
0.21 366
0.45 414
0.25 415
0.26 419
0.21 420
0.16 421
0.41 422
0.18 369
0.98 375
0.61 376
0.34 371
0.47 374
0.43 377/1
0.04 377/2
0.20 378
0.18 403
0.09 405
0.16 412
0.06 381
0.41 382
0.50 383
0.44 385
0.16 399
0.19 400
0.12 411
0.09 396
0.18 397
0.18 398
0.08 406
0.06 408
0.10 401
0.12
(2)
(1)
402
0.12
404
0.12
337/2
0.26
407
0.06
409
0.12
0.11
410
0.27
418
426
0.20
0.66
427
428
0.83
429
0.85
430
1.17
0.02
431
434
2.10
1.47
436
442
0.21
491
0.25
451
0.46
483
0.65
489
1.90
0.95
492
539
0.06
488
0.47
525
0.04
495
0.61
524
0.01
0.30
542
543
0.82
544
0.12
552
0.22
443/2
0.65
337/1
0.24
योग 78.71
नोट.- ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन, अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मंध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 15 फरवरी 2012
प्र.क्र. 57 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम-रिठौंदन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.577 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये
जाने वाला
कुल रकबा (है. में)
अनुमानित
रकबा (हे .में ) (1)
(2)
(3) 83
1.51
0.069 81
0.68
0.012 82
2.14
0.184 72
1.60
0.138 74
0.90
0.115 75
0.64
0.138 591
0.62
0.128 589
0.46
0.024 588
0.266
0.41
0.63
601
0.105 602
0.63
0.117 576
0.62
0.128 577
0.61
0.132
0.58
558
0.103 555
0.26
0.057 556
0.22
0.069 557
0.24
0.012 554
0.42
0.080 (2)
(3)
(1)
0.012 464
0.31
465
0.19
0.092 0.20
0.034 466
467
0.33
0.046
0.046 472
0.24
0.56
0.092 468
0.057 861
0.48
0.14
0.057 863
864
0.26
0.034 0.21
0.034 866
872
0.057 0.29
871
0.046 0.35
0.25
0.012 869
0.012 890
0.40
0.42
892
0.057 891
0.16
0.057 1758
0.43
0.012 1754
0.012 0.18
0.069 1755
0.22
0.057 0.14
1756
1757
0.14
0.046 1772
0.35
0.081 1778
0.52
0.081 0.11
0.024 1780
1719
0.21
0.034
0.034 1782
0.18
1783
0.28
0.081 0.27
0.012 1785
1714
0.26
0.057 1713
0.034 0.10
0.012 1789
0.27
0.36
0.034 1712
1709
0.15
0.115 0.20
0.012 1708
1660
0.72
0.218 1663
0.51
0.012 1664
0.26
0.034 0.13
0.012 1618
1616
0.18
0.080 0.19
0.046 1613
1675
0.12
0.012
0.057 1612
0.16
1606
0.32
0.046 0.16
1607
0.046 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 1611
0.33
0.080 1608
0.41
0.103 1544
1.55
0.057 1543
0.72
0.080 1536
0.15
0.046 1533
0.34
0.023 1534
0.080
0.20
1535
0.16
0.057 1537
0.20
0.023 1531
0.65
0.057 1530
0.28
0.012
0.15
1527
0.023 1526
0.17
0.057 1524
0.15
0.069
0.20
1525
0.012 1773
0.22
0.120 1774
0.032
0.22
1775
0.36
0.108 1747
0.10
0.011 1745
0.32
0.065 1727
0.27
0.086 1729
0.24
0.032 1639
0.21
0.119 1636
0.30
0.075 1591
0.28
0.075 1585
0.43
0.054 1584
0.34
0.054
0.20
1580
0.119 1582
0.26
0.097 1581
0.13
0.011 1577
1.21
0.108 1457
0.032
0.05
0.85
1458
0.054 1452
0.69
0.032 1459
0.65
0.151 1499
0.49
0.043 1498
0.91
0.119 1496
0.10
0.043 1493
0.51
0.021 1497
0.183
0.62
1465
0.35
0.021 1466
0.90
0.173 1468
0.52
0.054 1467
0.170
0.065
709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 1359
0.49
0.054 1354
0.46
0.021
0.11
1189
0.041
0.63
1190
0.124
योग 14.577 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 16 फरवरी 2012
प्र.क्र. 01 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- डंगरउ
(घ) क्षेत्रफल-14.400 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
कुल रकबा (है. में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
(3) 68
0.560
0.170
0.340
69
0.310
0.060
70
0.060
0.180
71
0.070
0.420
0.020 72
104
1.340
0.120
0.040 102
0.370
101
1.080
0.800 710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 100
0.470
0.230
0.270
99
0.140 98
0.260
0.170 97
0.260
0.170 96
0260
0.190 95
0.260
0.150
0.220
94
0.130 93
0.550
0.410 92
0.420
0.150 156
0.680
0.680
1.250
91
0.110 157
0.410
0.090 158
0.410
0.410 159
1.510
0.050 161
0.150
0.070
0.310
162
0.010 163
0.420
0.390 164
0.610
0.250
0.750
166
0.040 167
0.410
0.160 168
0.260
0.200 170
0.040
0.370 172
0.220
0.490
171/653
0.250
0.140 173
0.480
0.180 487
0.190
0.100 488
0.350
0.250 493
0.210
0.130 492
0.320
0.120 494
0.500
0.530
491
16.000
0.100 497
0.650
0.210 496
0.730
0.300 499
0.620
0.320 500
0.420
0.010 501
0.190
0.190 504
0.230
0.160 505
0.310
0.260 506
0.480
0.350 508
0.070
0.010 522
1.030
0.280
0.770
546
0.010 510
0.710
0.540 509
0.330
0.010
(2)
(3) (1)
0.110 519
0.110
512
0.200
0.140
0.240
0.070 511
0.070 587
0.240
1.370
0.040 584
0.250
0.230 574
0.290
0.220 565
566
0.260
0.140 571
0.270
0.010
0.010 573
0.110
575
0.100
0.010
0.040
0.010 576
578
0.770
0.580
0.200 592
1.000
582
-0.530
0.120
0.180 583
0.750
0.040
0.200
588
586
0.950
0.900
1.440
585
0.390
0:010 591
1.250
520
0.320
0.270
योग . 14.400 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम- पलायछा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.756 हेक्टर .
सर्वे नं.
प्रभावित क्षेत्रफल जो अर्जित किया जाना है
सर्वे नम्बर का कुल क्षेत्रफल (है. में)
(हैक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
0.073 286/3
0.836
286/4
0.518
0.293 भाग 1 ]
711
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(3) (1)
(2)
290
0.042
0.439
291
0.231
0.021
0.084 292
0.921
295
3.908
0.491 306 मिन
0.738
306 मिन
0.739
0.042 306 मिन
0.739
2.581
0.125 316
0.105 317 मिन
0.358
317 मिन
0.359
318
1.975
0.052 322/2 मिन
0.324
"0.261 322/2 मिन
0.314
323
0.272
0.115
0.711
330/4-7
330मिन
0.345
0.052 330मिन
0.345
1.756 योग
16.652
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत दो आब नहर की खेड़ा मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
ग्वालियर, दिनांक 21 फरवरी 2012
प्र.क्र. 56- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम- रिछारीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (है. में)
अर्जित किये जाने वाला -अनुमानित रकबा ( हे.में )
(3)
(2)
(1)
7 मिन
0.642
0.14
0.474
7 मिन
1.673
7मिन
0.02
1.254
9
0.096
35 मिन
0.096
35 मिन
0.05
0.096
35मिन
0.096
35 मिन
0.097
35 मिन
0.01
0.251
52
0.209
0.04 53
0.07
0.251
55
0.04
0.188
58
0.05
0.209
59
0.01
0.21
62मिन
62मिन
0.42
0.01
0.031
63
0.376
0.16 65
0.07
0.418
66
0.16 67
0.387
0.03 68
0.303
0.167
88मिन
0.465
0.18 88 मिन
0.465
88 मिन
0.18
0.611
93मिन
1.903
93मिन
0.063
189 मिन
0.08
0.045
189 मिन
0.063
189 मिन
0.045
189 मिन
0.063
190 मिन
0.04
0.006
190 मिन
0.063
190 मिन
0.007
190 मिन
0.007
0.04 190 मिन
0.08 197
0.408
0.04
0.251
198
0.02
0.543
199
0.06 200
0.334 712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 201
0.26
0.04 202
0.261
0.05 205
0.05
0.23
206
0.05
0.240
228 मिन
0.146
0.06 228 मिन
0.136
229
0.04
0.167
230
0.199
0.04 232मिन
0.188
0.06 232मिन
0.188
233
0.06
0.418
234
0.334
0.06 235 मिन
0.178
0.05
0.177
235 मिन
257
0.157
0.03 258
0.167
0.01 259
0.125
0.07 260
0.05
0.146
269
0.157
0.01
0.05 270
0.146
271
0.251
0.05 274
0.648
0.15 308
0.293
0.08 309 मिन
0.178
0.05 309 मिन
0.188
310
0.02
0.460
330
0.01
0.293
334
0.042
0.02 335
0.366
0.14 336
0.282
0.01 347
0.282
0.10 456
0.188
0.03 459
0.05
0.146
461
0.157
0.06 462
0.05
0.157
463
0.188
0.10 384
0.23
0.06 387
0.314
0.04 388
0.366
0.10 391
0.209
0.06 392
0.240
0.06 394
0.157
0.03 395
0.157
0.03 396
0.449
0.08 (1)
(2)
(3) 457
0.282
0.05
0.07 458
0.146
3.86
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. भूमि संपादन- 11-1509 -प्र. क्र. 1 व 2/11-12 -अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील - बड़नगर
(ग) ग्राम- दौलतपुर एवं सोहड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.68 हेक्टेयर.
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
सर्वे नम्बर (1)
ग्राम-दौलतपुर
203
0.95
258
0.01
204
0.03
208
0.84
209
0.75
0.45
210 भाग 1 ]
713
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(2)
(1)
215
0.10
216
0.16
217
0.49
255
0.04
259
0.45
260
0.02
256/1
0.12
256/2
0.19
256/3
0.17
257
0.10
264
0.55
265
0.21
ग्राम-सोहड
0.05
349
5.68
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रतलाम- महू आमान ( गेज ) परिवर्तन कार्य के लिये ग्राम दौलतपुर एवं सोहड में निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 368 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- तेन्दुहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.11 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
105/1
0.11
योग :
0.11
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 1086- भू- अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- कन्हवारा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी खाता 0.896 हेक्टेयर.
खसरा नं .
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
728/3
0.120
728/2
0.061
734/2
0.053 714
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
734/1
0.061
266/2
0.178
0.051
267
678
0.205
306
0.111
733
0.056
योग : 0.896
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2012
प्र. क्र. 6- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) नगर/ग्राम- पृथ्वीपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.093 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में) (2)
(1)
3900
0.086
3860
0.063
(2)
(1)
*0.039
3862
0.042
3864
3867
0.063
0.010
3869
0.054
3870
0.016
3863/1
0.030
3877/1
3875
0.016
0.010
3873
4123
0.229
4165
0.047
4170
0.004
4171
0.043
4172
0.031
4182
0.056
4183
0.005
0.153
4169
4667
0.012
0.084
4180
1.093
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. 608 - भू- अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भाग 1 ]
715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- सारंगी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.51 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
रकबा (हे . में)
(1)
(2)
1253
0.15
1254
0.03
1256
0.03
1257
0.02
0.10
1261
1262
0.08
1263
0.10
0.51
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी सबमाईनर नहर के निर्माण होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 610 - भू- अर्जन - 2012 - रा. प्र. क्र. अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम-सारंगी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.70 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
1236/1
0.03
0.20
1236/2
1238
0.10
1239
0.05
0.20
1241/1
1248
0.15
1256
0.10
1257
0.17
1258
0.14
1273
0.12
0.04
1274
1276
0.01
0.12
1294
1304
0.27
योग .. 1.70
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -2 के निर्माण होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 612- भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- कचनारिया 716
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
.(1)
निजी भूमि
363
0.45
368
0.02
369/1
0.23
372
0.15
373
0.08
374/1
0.06
400
0.02
401
0.18
402/ 1-
0.20
402/2
0.05
403
0.07
योग .
1.51
(
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर -2 के निर्माण होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 616 - भू-अर्जन - 2012- रा. प्र. क्र.अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- बोलासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
निजी भूमि
999
1002/1
0.04 0.12
(1)
(2)
1000
0.13
1051
0.24
1052-
0.17
1050
0.12
73
0.07
74
0.09
75
0.10
76
0.02
88/2
0.51
89
0.05
282
0.18
0.15
283
278
0.06
270
0.18
0.01
275
274
0.02
273
0.06
271
0.15
261
0.13
258
0.03
259
0.03
256
0.03
260
0.01
255
0.04
251
0.04
248
0.04
250
0.08
249
0.08
243
0.06
242
0.06
241
0.06
240
0.20
370
0.34
374
0.08
0.16
378
389
0.10
388
0.28
387
0.02
397
0.01 योग .. 4.35
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बोलासा माईनर नहर के निर्माण होने से.
भाग 1 ]
717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 618 - भू- अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- बोलासा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि
1654
सर्वे नम्बर (1) 0.29 0.29 योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -2 के निर्माण होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 620 - भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम- बोलासा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में )
(1)
(2)
निजी भूमि
1441
0.24
1443
0.08
0.02
1496
1499
0.08
0.10
1502
1504
0.10
0.02
1589
1590
0.02
0.12
1591
1592
0.04 योग .. 0.82
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी निर्माण होने से. सब- माईनर नहर के ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 622- भू-अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- बोलासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.64 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि
856
0.15
858
0.16 718
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
859
0.06
866
0.05
867
0.10
869
0.07
870
0.22
902
0.05
1001/1
0.17
1001/2
0.23
1006
0.07
1009/1
0.09
1009/2
0.09
1009/3
0.09
1010/1
0.15
0.16
1010/2
1014
0.10
1015
0.10
1016
0.12
1024
0.05
1025
0.24
0.06
1051
1535
0.06
योग . 2.64
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बोलासा सब- माईनर नहर के निर्माण होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 624 - भू- अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- सारंगी
[भाग 1 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.02 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
निजी भूमि
0.32
705
804
0.02
807
0.05
0.18
808
0.13
809
810
0.11
811
0.10
812
0.25
842
0.03
843
0.40
0.08
846
848
0.07
0.25
883
884
0.12
892
0.16
0.25
894
907
0.08
909
0.13
1129
0.20
1143
0.08
1439
0.05
0.12
1441
1442/5
0.05
1442/6
0.04
1442/7
0.04
1442/8
0.04
1442/9
0.10
1442/10
0.20
1479
0.15
1482
0.10
1483
0.12
4.02
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर -1 के निर्माण होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
719
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 626 - भू-अर्जन- 2011-12- संशोधन. कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2329 - भू-अर्जन- 2011- झाबुआ , दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अनुसूची के कॉलम नंबर ( 03 ) में प्रकाशित रकबा के स्थान पर कॉलम नंबर (02 ) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर ( 05 ) में अंकित रकबा पढ़ा जावे:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- हिण्डोलाबावडी
सही प्रकाशित रकबा स.क्र. पूर्व में प्रकाशित हेक्टर
सर्वे नम्बर रकबा सर्वे नम्बर रकबा (1) (2)
(3)
(5)
(4)
1.
132
0.13
132
0.15 2.
133
0.01
133
0.02 3.
142
0.02
142
0.03 4.
0.05
146
146
0.12 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
क्र. 628 - भू- अर्जन- 2011-12- संशोधन. कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2337- भू-अर्जन- 2011 - झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में कम्प्यूटर त्रुटि से सर्वे नंबर 195 का रकबा 0.16 हेक्टर के स्थान पर 0.06 हेक्टर का प्रकाशन होने से निम्नानुसार प्रकाशित रकबा 0.06 के स्थान पर कॉलम नंबर ( 02 ) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर ( 05 ) में अंकित रकबा 0.16 हेक्टर पढ़ा जावें:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम-छावनी
सही प्रकाशित रकबा स.क्र. पूर्व में प्रकाशित हेक्टर
सर्वे नम्बर रकबा
रकबा
सर्वे नम्बर
(1) (2)
(3) (4)
(5) 1.
195
0.06
0.16
195
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. 1717 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार -
(ख ) तहसील- धार
(ग ) ग्राम- अकोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
47/2/1
0.080
0.080
47/2/3
50/1
0.044
0.044
50/2
51
0.095
52/1/1
0.020
52/1/2
0.020
52/2
0.040
0.015
81/5
88/1/1
0.020
88/1/2
0.030
88/2
0.050
88/3
0.180
89 पै.
0.194
93/2/1
0.023
93/2/2 पैं.
0.028
93/2/3
0.012
93/3
0.150 720
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
93/4/1/1
0.017
93/4/1/4
0.005
93/4/1/5
0.005
97
0.325
98
0.260
योग 1.737
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1722 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - धार
(ग) ग्राम- मंडलावदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.034 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
154/2
0.010
157/1
0.030
157/2
0.010
157/3
0.020
157/4
0.006
157/5
0.008
(1)
(2) 157/6
0.006
157/7
0.005
157/8
0.005
157/10
0.005
0.005
157/11
0.005
157/1 पै .
158/2
0.450
159
0.140
0.115
248/1
0.950
248/2
0.008
0.020
249/1
0.180
249/2
0.049
249/2 पै.
0.005
157 पै.
योग .. 2.034
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1727 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धार भाग 1 ]
721
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ग) ग्राम-खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
169
0.028
योग 0.028
(
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1732- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-पीथमपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.462 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.116
391/1/क/1
391/2/1 पै.
0.139
402/1/1
0.045
392/1/1
0.018
(2)
(1)
392/1/2
0.014
392/1/4
0.007
392/2
0.115
392/3
0.045
399/1/1
0.076
399/1/2
0.028
399/1/3/1
0.025
399/1/3/2
0.024
402/1/2
0.016
402/2
0.020
413/1
0.162
413/2
0.161
414पै.
0.045
0.016
414 पै.
420/1/1/पै.
0.075
420/2/1
0.140
421/1/1
0.121
421/2/1
0.054
योग 1.462
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महू- घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
722
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2012
क्र. 1286- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- बगदरी , प. ह. नं. -40 , ब. नं. - 65, रा . नि. मंडल-चौरई .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.220 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.720
6/12 , 29/1 , 29/2
30/2 , 30/3 , 31/2
0.020
33/1, 34/1 , 35/1 , 35/1,
41/1 , 42/1
0.110
35/2, 36/1
36/2
0.180
36/3
0.090
347/1 , 2
0.100
कुल : 01.220
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बगदरी जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1287- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम- हिवरखेड़ी, प. ह. नं. - 01 , ब. नं. - 166 , रा. नि. मंडल-चौरई.
( घ ) अर्जित किया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.172 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.120
272/3 , 273/3 , 274/3
0.068
272/2 , 273/2 , 274/2
271/1
0.135
0.090
269/3 , 270/3
263/3
0.105
0.165
269/2 , 270/2
0.202
269/1 , 270/1
0.140
287, 288
123
0.072
132
0.126
126
0.036
263/2
0.085
0.101
263/1 , 261 भाग 1 ]
723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
262/1
0.045
262/2
0.100
0.112
260/2
0.045
282, 283
284/1
0.135
286/1
9.135
286/2
0.135
289
0.020
कुल : 02.172
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिण्डरई सराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1288 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम - महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं. - 40 , ब. नं. - 226, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा.
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.642 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.083
286/1 ; 2
56/1
0.108
287/3
0.060
306/3
0.011
0.115
154/1 , 4
306/1
0.012
215/4
0.195
311/2
0.010
302/1
0.068
215/7
0.112
302/2
0.068
342/2
0.045
0.068
302/3
0.135
301/1 , 304/1 क
342/3
0.247
0.203
301/2, 304/1 घ
305
0.020
58
0.045
307
0.020
308
0.020
310/1
0.018
309
0.020
310/2
0.015
311/1
0.010
0.045
317/2, 317/3
312/2
0.015
316
0.015
0.018
312/3, 314
313/2
0.004
315/2
0.010
315/1
0.010
312/4
0.010
313/1
0.004
0.068
369/2, 374/2
372/3
0.022
372/1
0.008
0.020
372/2, 372/18
367/1
0.065
0.180
366/2, 3
366/1
0.175
0.130
359/1 , 361/1
0.112
359/2 724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
68/2
0.090
323
0.115
0.112
215/2, 215/3
154/3
0.101
154/2
0.068
306/4
0.011
0.069
199 , 200/3 , 215/1 ड
343/5
0.112
306/2
0.010
59/1
0.010
0.190
57/2 , 63/1 , 60/1 , 61/1
0.135
53/1 , 2 , 3
कुल योग : 3.642
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1289 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- हर्रई
(ग ) नगर/ ग्राम- भेडा, प. ह. नं.- 20 , ब. नं. -60, रा. नि. मंडल- हर्रई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
85/1
2.041
0.082
89
कुल योग : 2.123
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भेडा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1290 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- बडेला, प. ह. नं.- 61/44, ब. नं. - 186 , रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा.
भाग 1 ]
725
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.228 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
36/1
0.162
36/2
0.180
0.054
37/4, 54/4 , 55/5 , 56/5 , 57/5
0.036
37/3 , 54/3 , 55/4 , 56/4, 57/4
0.198
39/2, 40/2
285/6
0.252
0.072
43/1 , 46/1 , 47/1
0.108
87/3 , 88/3 , 89/3 , 94/3 , 94/4
0.216
87/2 , 88/2 , 89/2
0.042
90, 91 , 92
0.054
109/2
0.072
109/1
0.090
0.090
140/1 , 141/1
0.084
140/3 , 141/3
0.126
135/5 , 210/2
138
0.090
134
0.020
132/2
0.138
0.042
137/1 , 144/1
135/8
0.020
0.025
135/7 , 187/4
210/7
0.030
135/16
0.042
219/2
0.035
0.054
217/1 , 218/1
216
0.108
210/8
0.110
0.036
208/2 , 215/1 , 215/2
223/4
0.026
225
0.020
283/2
0.145
275
0.216
136/1
0.036
44/1
0.055
223/6
0.144
कुल योग : 3.228
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बडेला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1291 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- खामी , प. ह. नं.- 57/44 , ब. नं. - 46, रा . नि. मंडल - अमरवाड़ा.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.430 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.072
230/2, 232/3
0.054
200/2, 459/1
0.108
200/7, 459/5
523/1
0.126
0.090
524/1 , 524/2
0.108
530/2, 531/8 726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
0.216
533/10 , 534
536/7
0.060
536/6
0.036
0.072
536/5 , 539/5
539/9
0.054
510
0.078
0.252
499 , 511 , 512/1 , 513 , 516/1
514/2
0.075.
0.324
482/2, 514/3
0.216
492, 493, 494
445/1
0.215
0.058
438, 440
439
0.216
कुल योग : 2.430
(2 ). अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बडेला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1292 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- मानेगांव , प. ह. नं. -41 , ब. नं. - 229, रा . नि. मंडल- अमरवाड़ा.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.707 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.135
187/2, 189/2
204
0.188
0.081
189/3
182/ 1च
0.075
0.068
195/2, 202/3
0.060
180/2, 181/2
183
0.030
0.121
187/1 , 190
192/2
0.028
0.101
196, 197
0.181
354, 356
351/2
0.130
0.090
352, 353
0.042
351/1
0.125
380
0.068
381, 382
384/3
0.113
379
0.020
378/1
0.080
432/2
0.135
0.115
433, 434/1
0.090
434/2
0.158
441
0.145
444
447/1
0.068
447/2
0.180
469/1
0.053
470
0.270
0.157
471/2, 472/2
378/2
0.068
378/3
0.038
0.028
378/4, 431/4
0.035
376/1 , 377/1 , 431/5
0.113
436/1 , 437/1
0.090
376/2 , 377/2 , 431/6
0.101
376/3 , 377/3 , 431/2 , 431/3 भाग 1 ]
727
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
432/3
0.052
432/1
0.053
472/4
0.135
492/1, 493/1
0.068
0.158
491 , 492/2 , 493/2
489/ 1 ख
0.090
489/2
0.130
500
0.030
617/2
0.068
385/2
0.180
195/1
0.020
202/1
0.098
203
0.045
कुल योग : 4.707
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बागला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1293 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-जटलापुर, प. ह. नं.- 33 , ब. नं. - 183, रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जानें वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-43.229 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.100
29
40/1
0.679
40/2
0.355
0.280
41
0.100
45/2
0.040
47
0.405
48
49/1
0.405
0.760
49/2
50
0.231
0.640
51/3
0.365
51/10
51/4
1.118
0.170
51/9
0.325
51/8
53
0.890
56/2
0.600
56/3
0.600
56/4
0.600
56/1
0.190
0.433
60/1
0.813
60/3
60/2
0.381
62/1
0.433
62/2
0.180
1.578
68/1
68/3
2.043
68/2
2.043
2.511
68/4
69
5.617
70/1
2.040
70/2
2.043
71/1
1.096
71/2
1.821 728
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
71/3
1.097
72/1
1.567
72/2
1.570
75/1
1.100
75/2
0.760
76/1
1.505
81
0.243
76/2
1.261
80
0.280
107
0.089
108
0.016
109
0.016
110
0.016
0.012
111/2
0.012
113
0.008
112
0.020
114
0.004
115
0.016
116
0.008
120
0.024
121/1
0.010
51/5
0.130
77/1
0.210
121/2
0.010
122
0.008
123
0.008
124
0.012
163/1
0.900
164/2
0.100
163/2
0.190
164/1
0.040
38/2
0.058
165/1
0.020
156
0.012
157
0.012
कुल योग : 43.229
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1294 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- मंडुआढाना, प. ह. नं. - 02, ब. नं. - 222, रा. नि. मंडल- चौरई.
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-64.598 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
339/1
0.020
1.000
340/2, 341/3
0.704
368/1 ग, 368/3 , 369/2
0.441
381/5 , 381/18 , 389/1 ख ,
390/2क, 390/2ग .
0.202
378/2, 379/2
0.101
394/3
0.486
383
0.624
384/3
406/1
0.922 भाग 1 ]
729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 406/4
0.308 345/3
0.497 339/3
0.075 343/1
0.047 362/1
0.162 366/2
0.243 358
0.210 360/2
0.113 361
0.854 370
0.170 371
0.320 380/3
0.045 381/7
0.162 381/8
0.036
1.027 381/3 , 389/ 2 ग
406/3
0.769 407
0.061 426
0.793 410/1
0.077 410/2
0.040 411/1
0.287 416/1
0.138 417/1
0.227 417/2
0.360 424
0.567 419
0.409 404/1
1.000 405/1
1.465 413
1.242 420
0.194 429
0.219
0.223 378/1 , 379/1
384/6
0.100 372
0.214 373
0.109 374
0.093 376
0.158 377/2
0.364 390/ 2घ
0.020 390/2ज
0.032 377/1
0.081 380/4
0.162 381 / 2 ग
0.567 389/2ख
0.462 381/13
0.162
(2)
(1)
408
0.105
384/1
0.692
385
0.518
389/2च
0.533
0.244
390/2ख
395
0.117
400/2
0.101
406/2
0.412
0.162
359/1
0.154
363/1
0.012
394/4
363/2
0.243
364
0.252
359/3
0.494
384/5
0.040
418
1.546
414/1
0.646
414/2
0.645
0.283
381/17 , 382/4
0.178
389/2घ, 389/ 2ड़
394/6
0.040
0.315
403/2
403/3
0.316
0.081
381/6 , 390/22
0.275
381/11 क , 382/2क
0.275
381/ 11 ख , 382/2 ख
381/14
0.085
390/2च
0.069
381/15
0.081
0.283
381/16 , 382/3
403/4
0.381
427/1
0.186
427/2
0.182
0.178
427/3
428
0.312
412/4
1.124
0.615
405/2
405/3
0.611
411/3
0.150
409/ 1 ग
0.093
410/3
0.162
412/1
0.910
412/3
0.518
412/2
0.535
409/1 क
0.231 730
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 415
1.376 422
0.417
0.191 423/1 , 2, 3
423/2
0.421
0.035 324, 325/1
340/1
0.809 340/5
0.178 341/5
0.145
1.438 325/2 , 325/3 , 326/1 , 326/2 , 26/2 ,
327/1
340/3
0.194 330/5
1.092 334/1
0.085 334/2
0.470
0.611 398/2
399
0.138 400/1
0.101 330/4
1.213 331
0.497 332/1
0.191 350/2
0.064 155/ 1 ख
0.939 337/1
0.200 337/2
0.413 396
0.142 397
0.105 398/1
0.445 401
0.028 338/1 , 339/4
0.093 344
0.166 345/2
0.632 346/1
0.032 339/2
0.075 340/4
0.100
0.071 341/1 , 345/1
341/2
0.070 343/2
0.046 345/5
0.089 392/7, 393/7
0.098 202/5
0.210 345/4
0.320 347/1
0.200 348/1
0.028 349/1
0.258 338/3
0.032
[भाग 1
(2)
(1)
357
0.239
0.222
365/1 , 366/1
338/4
0.032
345/6
0.320
347/2
0.197
348/2
0.029
0.257
349/2
336/2
0.425
0.036
352
0.065
338/2
0.109
346/2
0.134
351
0.170
355
356
0.138
360/1
0.121
367/3
0.089
362/2
0.158
0.243
365/2, 366/3
0.223
378/3, 379/3
388/2
0.006
384/2
0.110
367/2
0.089
0.050
392/6 , 393/1
0.299
368/ 1 ख
0.202
380/2, 381/9
0.672
381/1, 389/2क
390/ 2छ
0.061
329
0.085
0.320
330/1
0.843
330/2, 330/3
332/2
0.315
0.243
333
403/1
1.086
403/5
0.652
406/5
0.413
0.222
379/4
0.120
387
0.117
384/7
0.101
341/4
367/1
0.194
368/1 क
0.073
0.279
368/2, 369/1
421
0.093
0.971
381/12, 382/1
0.243
381/4, 389/1 क, 390/2ख,
390/2ड़ भाग 1 ]
731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
384/4
0.405 318/4
0.140
327/2
0.081
335/2
0.284
336/1
0.035
0.503 380/1 , 381/10
0.181
380/5, 381 / 11 ग
0.169
381/19 , 389/2 ज,. 381 /2 घ,
290/ 2झ
388/3
0.025
393/3
0.202
393/6
0.050
394/2
0.020
394/5
0.081
404/3
0.306
404/4
0.399
409/1 ख
0.194
409/2
0.081
411/2
0.543
416/2
0.227
404/5
0.399
कुल : 64.598
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1295 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम-नेर, प. ह. नं. - 28, ब. नं. - 302 , रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.423 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
560/1
0.360
560/2
1.101
561/1
0.300
562/1
0.429
562/2
0.684
591
0.316
590
0.162
0.219
592
589
0.401
0.330
588/2
588/1
0.081
0.040
579/11
कुल : 4.423
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1296- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- करवे पिपरिया, प. ह. नं.- 30/39, ब. नं. -47, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-54.217 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
127/1
1.130
289
0.060
366/3
0.381
382/1
0.668
293
0.040
423
0.008
301/2
0.052
127/7
0.080
379
1.185
382/2
0.368
325
0.429
305/3
0.040
334
0.028
336
0.081
332
1.246
329
0.543
333
0.057
366/2
0.809
290/1
0.046
(1)
(2)
0.580
318/2
300
0.032
324/2
0.313
318/3
0.200
292/1
0.031
0.010
295/1
0.040
298
365/1
0.214
0.160
368/2
368/4
0.040
0.753
351
369
0.077
368/7
0.041
0.170
368/8
365/2
0.215
357 .
1.980
359
0.081
0.100
368/1
0.051
368/5
368/3
0.101
368/6
0.050
0.038
305/1
337/4
0.324
347/4
0.541
343
0.490
315
2.306
321
1.263
0.303
375/1
313
0.158
314
1.052
324/1
0.157
337/3
0.331
338
1.457
347/2
0.551
362
0.486
352
0.955
367
1.174
296
0.044
348
1.384
305/4
0.038
337/1
0.331
337/2
0.344
347/3
0.684
339
0.138
287
0.024 भाग 1 ]
733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 288
0.029 335
0.049 374
0.089 375/3
3.582 372
0.138 280
0.120 291
0.085 366/1
0.380 299
0.073 349
0.340 363
0.380 371
0.641 320
0.360 319
2.080 317
0.202 341
0.417 306
0.093 307
0.077 311
0.490 312
0.405 127/4
0.160 301/1
0.053 418
0.050 420
0.550 286
0.023 294
0.045 309
0.849 303
0.057 361
0.526 330
2.610 375/2
1.262 318/1
1.415
0.047 290/2, 3
302
0.049 380/1
0.320 381/1
0.324 292/2
0.060 327
1.635 328
0.109 295/2
0.024 380/2
0.324 381/2
0.324 421
0.660
0.030 292/3
295/3
0.010
(2)
(1)
331
1.712
0.158
376
0.474
347/1
0.077
308
353
0.466
0.825
354
346
0.206
364
0.574
0.696
370
0.040
297
0.380
350
कुल : 54.217
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1297 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा 734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- भूला, प. ह. नं.-30 ब. नं. -436, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 195.434 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
109/1
0.156
109/2
0.257
183
0.080
205/2
0.387
206/2
0.267
211
0.539
212
0.869
213
0.008
214
0.627
215
0.040
216
0.259
217
0.020
218
0.863
219
0.336
222/3
0.405
222/4
0.405
233
0.482
299
0.190
133/2
0.340
145/2
0.061
147/2
0.555
152/2
0.409
153
0.737
386
0.590
390/3
0.311
398
0.575
400/1
2.047
404/1
0.406
412
0.866
414
1.363
422
1.197
601
0.138
602
0.162
603
0.813
604
0.789
605
0.093
606
0.069
(1)
(2)
222/1
0.317
380/1
1.433
381
0.166
0.317
140
0.480
141
0.571
143
0.559
145/1
0.194
147/1
0.194
391/1
0.202
0.202
392/1
39
0.109
38/4
0.383
40/2
0.050
0.085
110/7
110/9
0.230
108
0.134
0.100
110/8
35
0.238
36
0.202
385
0.320
223/2
0.530
0.421
226/2
0.154
229
231
0.162
232
0.178
38/2
0.382
26
0.372
29/1
0.270
29/9
0.820
29/2
0.070
29/3
0.120
248/2
0.549
248/5
0.170
248/6
0.829
22/1
0.940
25/1
0.089
0.248
25/2
0.032
27
0.429
158/1
0.008
159
0.028
161/2
0.028
235/1
0.162
0.028
235/2 भाग 1 ]
735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 235/3
0.254 236/1
0.857 191
0.028 199
0.049 204
0.263 205/1
1.302 206/1
0.032 220/2
0.456 243/2
0.198 207/2
0.055 207/5
0.584 220/1
0.472 243/3
0.202 207/ 3-
0.050 207/6
0.542 220/3
0.528 243/1
0.224 221
0.700 224
0.057 532
0.012 533/1
0.036 538
0.219 546/1
0.020 533/2
0.036 534
0.012 546/2
0.025 547
0.214 427/8
0.263 245/2
0.483 349/3
0.136 440
0.214 443/1
0.405 475
0.672 248/1
0.394 248/3
0.133 248/8
0.430 248/9
0.252 501/3
0.261 301/2
0.237 301/3
0.101 333/1
0.186 334/2
0.130 335/4
0.060 335/7
0.010 335/8
0.010
(2)
(1)
0.085
336/2
0.008
448/3
609
0.141
0.113
333/1
0.070
335/6
336/4
0.130
336/6
0.056
337/1
0.178
333/2
0.110
0.060
334/3
335/1
0.080
335/5
0.020
336/3
0.121
336/5
0.143
0.180
337/2
0.111
0.130
334/1
335/2
0.095
335/3
0.080
0.056
336/1
337/3
0.201
337/4
0.040
0.303
352/3
353/1
0.450
353/2
0.271
0.378
431/2
431/3
0.378
357
0.070
1.416
433
0.275
359
362
0.121
0.032
363
364
0.259
1.243
242
360
0.486
1.108
429
361
0.417
365/1
0.781
430/2
0.413
0.189
431/4
431/5
0.189
365/2
0.162
0.405
430/3
367/2
0.526
365/3
0.101 736
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 348/1
0.413 366
0.548 358
0.291 367/1
0.481 368
0.101 430/1
0.405 369
0.397 371/1
0.833 428/1
0.952 428/2
0.759 370
2.020 371/2
0.243 372
0.769 373
0.032 428/3
0.813 451/1
0.205 562
0.024
0.323 380/2
402
1.032 423
1.359 424
0.624 566
0.306 567
0.081 568
0.166 578
0.336 382/2
1.390 383/2
0.152 382/1
1.317 383/1
0.075 382/3
1.214 383/3
0.020 396
0.753 413
0.828 415
1.530
0.486 419
421
0.551 426
0.129 569
0.061 575
0.016 576
0.105 581
0.097 583
1.036 590
0.040
0.251 591
592
0.061
[भाग 1
(2)
(1)
593
0.174
594
0.413
0.024
595
596
0.563
600
0.615
0.809
392/4
393
1.939
0.097
409
410
0.291
411
0.101
446/2
0.276
438
0.518
0.004
439/2
- 0.522
445/3
445/4
0.324
0.213
448/2
448/4
0.405
0.276
390/2
390/4
0.121
391/2
1.041
392/3
0.207
0.040
391/3
0.080
392/2
4.046
399
0.652
403
0.704
401
577
0.097
0.332
579
580
0.526
2.526
400/2
404/2
0.137
0.539
416
0.506
418
420
0.267
0.890
425
0.028
563
0.251
564
0.223
565
587
0.421
588
0.441
417/1
0.190
427/4
0.421
427/7
0.360
0.384
560/2
522/4
0.193 भाग 1 ]
(2) 427/2
1.189 522/2
0.219 561/2
0.150 417/2
0.134 427/3
0.421 427/6
0.559 558
0.065 559
0.061 560/1
0.187 522/3
0.219 427/1
0.187 427/5
0.922 560/3
0.162 561/1
0.158 354
1.542 355
0.182 356
0.049 434
1.307 437
0.595 436/2
0.372 543
0.282 348/2
0.227 441
0.202 444/2
0.380 444/1
0.591 446/1
0.275 347
1.068 448/1
1.055 448/5
1.799 439/1
0.267 350
0.316 150/2
0.509 151/1
0.206 151/2
0.236 151/3
0.283 161/1
0.029 162
0.134 208
0.120 209
0,454 223/1
0.531 226/1
0.381 234/1
0.118 234/2
0.121 235/4
0.170 235/5
0.344
737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
0.170
235/6
236/2
0.202
236/3
1.274
236/4
0.142
240
0.474
30
1.007
152/1
0.198
0.085
158/2
239
0.328
32/1
0.235
0.202
32/2
33
0.029
1.396
550
29/4
1.194
29/5
0.328
0.741
29/6
0.947
241
248/4
0.154
248/7
0.699
29/6
0.741
29/10
0.405
29/11
0.779
1.147
29/8
248/10
0.781
146
1.202
150/1
0.004
163
0.024
167
0.049
168
0.350
0.045
148
149
0.704
405
0.129
406
0.845
407
0.210
394
1.854
395
0.138
508
1.348
519
0.486
1.780
518
520
0.061
521
0.413
492
0.797
493
0.125
494
0.287
495/3
0.164 738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 503
0.324 504/2
0.848 505
0.040 507/2
1.165 512
0.032
0.105 513
541
0.376 542
0.919 544
0.295 495/1
0.132 507/1
0.361 516
1.437 517
0.356 449/1-
0.381 450/1
0.420 463
0.223 464
0.567
0.922 501/2
449/2
0.388 450/2
0.421 462
1.023 499
0.129 501/1
0.260 452/2
0.154 472
0.487 473
0.368 453/1
0.365 456
0.077 457
0.308 484
0.178 243/1
0.224 486
0.243 495/2
1.128 496
1.385 498
0.332 504/1
0.900 487
0.308 488
0.543 540
0.619 490
0.040 491
0.757 497
0.065 431/1
0.169 432/1
1.752 244
0.930
(2)
(1)
0.405
445/1
1.214
445/2
539/1
0.769
539/2
1.518
0.484
245/1
443/2
0.534
474
0.405
184
0.190
197
0.295
200
0.081
0.040
201
202
0.437
0.081
523
0.020
524
527/1
0.500
0.066
529/1
0.054
530/1
0.197
535/1
535/2
0.197
525
0.121
527/2
0.480
529/2
0.066
530/2
0.197
584
1.035
585
1.028
0.045
526
527/3
0.500
528
0.057
529/3
0.066
530/3
0.054
0.197
535/3
0.668
453/4
0.536
461/3
476/2
0.051
477/2
0.133
0.133
478/2
432/2
0.352
0.567
453/2
453/3
0.465
454/1
0.120
459/1
0.090
461/1
0.447
476/1
0.052
0.135
477/1
478/1
0.181 भाग 1 ]
739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
483/1
0.194
453/1
0.365
456
0.077
457
0.308
461/4
0.749
476/3
0.133
477/3
0.133
478/3
0.181
0.018
454/2
459/2
0.018
461/2
0.431
0.510
483/2
509
0.368
510/1
1.158
511
0.049
514
0.028
502/1
0.388
502/2
0.191
436/1
0.656
436/2
0.372
442
0.016
432/3
1.450
379/2
4.047
451/2
0.103
452/1
0.308
कुल योग : 195.434
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2012
क्र. 1359 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम धनौरा , प. ह. नं. -08 ब. नं. - 135, रा. नि. मंडल- चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.782
69/1 , 70/1 , 71/1 , 72/2
0.594
69/2 , 70/2 , 71/2 , 72/2
69/3
0.510
0.486
69/5
233/3
0.687
0.594
69/4 , 70/3 , 71/3 , 72/3
1.000
69/6 , 70/4 , 71/4 , 72/4
73/1
0.365
0.606
520/1
73/2
0.949
346
0.922
348
0.886
351
1.044
352
0.934
0.008
424/1
73/3
0.949
73/4
0.405
0.485
73/5, 520/2
0.320
293/2, 295/2
0.197
312/2 740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 312/9
0.291 444/2
0.044
0.405 73/6 , 520/3
0.485 293/7, 295/9
312/7
0.202 312/8
0.322 73/7
0.405
0.408 293/6 , 295/8
311/3
0.188 312/5
0.121 321/6
0.120 122/2
0.142 123/1
0.304
0.421 122/3 , 123/2
107/2
0.004 130
0.178 137
0.053 138/2
0.138 154/2
0.125 155
0.142 156
0.219 158/1
3.150 138/3
0.105 139
0.239 148
1.546 149/6
1.910
0.198 357/1 , 358/1
360/1
0.110 548
0.146 549/2
1.107 147
0.129 149/1
0.882
0.728 149/3
142/2
0.008 149/2
1.773 150
0.627 226/1
0.291 227/1
0.291 411/3
0.105 415
0.121
0.073 416
466/1
0.006
0.008 470/2,471/ 2
476
0.028 419/1
0.963
(2)
(1)
420/2
0.142
420/3
0.142
0.615
151/1 , 151/3
2.910
404/2 , 405 , 409/2
152
0.409
230
0.619
536
0.567
153
0.247
161/1
0.356
0.012
449/1
163
0.162
158/2
1.618
0.073
159
160/2
0.273
162/2
0.364
0.405
162/4
164/1
0.117
0.020
173/2
0.466
182
184/1
0.339
229/1
0.979
0.012
470/1 , 471/1
0.036
472
1.021
149/4
0.158
367/2, 551/1
454/1
0.018
149/5
1.295
0.158
367/3 , 551/2
1.022
149/7
0.158
367/4, 551/3
454/2
0.018
549/3
0.494
0.125
549/4
160/1
0.346
162/1
0.405
162/3
0.369
0.118
164/2
165
0.125
0.255
171
173/5
0.020
174
0.085
175
0.085
0.069
176
177
0.478
0.341
184/2 भाग 1 ]
741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
185
0.202 229/2
0.591
1.458 229/3-4
242/2
0.012
0.024 243
0.016 244
0.639 251/2
119/2
0.036 120
0.081
0.904 275/1-2, 276/1-2
161/2
0.335
0.044 451/1-2
161/3
0.381
0.648 251/1-
172
0.348 173/4
0.202 186
1.238 173/3
0.081
0.272 286/5
482/2
0.008
0.320 273/3
0.129 273/6
178
0.316
2.626 228
246
0.162 253
0.833 272
0.821
0.178 179
181
0.449 287
0.957 183
0.437 191
1.238 215
1.218
1.696 216
197/1
0.181 200/1
0.364 201
0.049 202
0.053 205/2
0.628 197/2
0.230 200/2
0.405 200/4
0.173
0.855 200/3
0.559 204
205/1
0.282
(2)
(1)
207
0.482
1.502
208/1 , 209 , 210
0.809
208/2
2.063
222
0.065
211/2
0.713
212
213
1.159
0.405
223/2
221/2
0.251
0.243
271/1
0.405
271/2
0.081
271/3
0.324
273/1
0.316
273/4
0.272
286/1
0.020
461
0.032
462
0.153
273/5
0.975
223/1
0.704
224/1-2
225/1-2
1.056
0.639
226/2-3
227/2-3
0.651
0.620
232/1, 233/1
0.124
376/5 , 434/5 , 500/5
0.044
376/6 , 434/6 , 500/6
0.023
445/2
0.073
504/2
0.405
232/2, 233/2
234/1
0.405
248/5
0.265
0.761
257/8
0.243
258/1
364/1
0.377
0.101
381/3
381/5
0.631
0.040
381/25
0.526
386/1
0.024
387
0.008
428/1
0.036
463/1
0.284 619/3
0.405
234/2
0.340 234/3
0.809
257/5 742
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 619/4
0.243 619/7
0.247 608
0.324 612
0.506
0.227 236/1 , 237/1
0.226 236/3 , 237/3
0.226 236/4, 237/4
0.227 236/5 , 237/5
238
0.081
0.255 239
240
0.214
0.222 236/2, 237/2
0.543 293/3 , 295/3
433/3
0.018 245
0.020
0.008 248/1
250/1
0.530 248/3
0.121 362/2
0.113 381/6
0.332 381/23
0.243
0.255 390/1
0.243 390/2
425
0.061 426/1
0.057 605/1
0.769 619/1
0.283 619/5
0.510 381/8
0.502 381/4
0.073 619/9
0.255
0.370 248/2, 362/1
0.263 250/2
0.324 275/5 , 276/5
360/2
0.312 248/4
0.263
0.421 293/10 , 295/12
388
0.417 389
0.494 249
0.089 250/3
0.263 252
0.858 254/1
1.655 273/2
0.308 397/1
0.129
(2)
(1)
0.129
397/3
0.340
409/4
419/2
0.024
0.202
420/4
0.057
446
0.012
447/2
450/1
0.012
254/2
0.773
269/3
0.971
0.841
270
0.874
288
0.386
292/1
0.660
292/2
0.210
292/3
0.057
407/2
0.085
408
409/5
0.939
0.509
409/3
411/2
0.380
0.121
510/4
0.073
510/7
0.219
255
0.445
258/4
269/2
0.898
0.073
510/5
0.809
257/1
0.182
258/3
0.603
257/3
0.178
258/2
0.101
604/3
606/2
0.230
0.247
619/12
257/2
0.259
0.040
258/5
0.239
620/4
620/5
0.117
0.607
257/4
0.648
257/7
0.073
381/19
0.292
619/10
0.097
384/4
381/20
0.369
0.510
381/21
0.454
386/2
0.053
426/2 743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
भाग 1 ]
(2) (1)
426/3
0.028 、 257/6
0.583 257/9
0.518 258/6
0.081 259
1.153 492
0.089 260
0.251 261/6
0.284
0.307 267/9
267/10
0.308 468
0.012 261/1
0.638 267/3
0.040 267/4
0.114
0.469 279/6 , 280/2
0.405 261/2
265
0.069 261/3
0.729
0.405 261/4
267/5
0.040 267/6
0.114 480/2
0.039 261/5
0.445
0.405 279/5
267/7
0.040 267/8
0.114
0.065 263
264
1.935 266
1.566
0.040 267/1
0.113 267/2
0.939 279/2, 280/1
269/1
0.866
0.464 275/3 , 276/3
0.607 275/4, 276/4
0.459 275/6, 276/6
420/6
0.243
0.405 353/1
360/3
0.202
0.547 275/7 , 276/7
2.201 291/2
0.579 285/1
291/1
0.303 285/4
0.567 291/3
0.303
(2)
(1)
0.387
292/4
0.291
293/1
0.518
295/5
0.482
293/4 , 295/4
295/6
2.565
0.203
293/5 , 295/7
0.202
293/8 , 295/10
0.364
293/11 , 295/13
0.018
433/1
0.809
295/1
1.477
319/2
0.951
320/2
381/1-2
0.535
1.335
381/10-12
1.206
381/11-13-17-18
0.405
381/16
0.405
382/1
383/2
0.121
0.987
296
1.242
298/1
0.324
298/2
0.777
316
0.539
298/3
0.412
299/1 , 300/1
0.490
302/1 , 303/1
0.521
305/1 , 306
0.264
308/1 , 309/1
0.478
337
0.194
338/1
0.405
338/2
338/3
0.081
0.405
339/1
0.906
339/2
0.161
340, 341
0.073
342
0.097
343
0.809
349/2
423
0.057
0.040
479
0.032
491/2
0.061
299/2 744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 300/2
0.385 302/2
0.162
0.445 302/3, 303/2
305/2
0.202
0.182 308/2, 309/2
301/1
0.360 304/1
0.158 307/1
0.112 310/1
0.061 311/2
0.081 312/3
0.101 312/4
0.101
0.267 313/1 , 314/1
317/3
0.122 491/1
0.014 301/2
0.361 304/2
0.158
0.113 307/2
310/2
0.060 311/4
0.081 312/10
0.101 312/11
0.101
0.271 313/2, 314/2
317/4
0.122 491/3
0.014 311/1
0.188 312/1
0.815 317/1
0.222
1.214 319/3 , 320/3
1.214 323/3 , 324/2
0.274 323/3 , 324/3
325/4
0.749 317/2
0.607 325/1
0.202 318/1
1.449 318/2
2.468 318/4
0.008 318/3
1.072
1.214 319/1 , 320/1
321/1
0.332 321/2
0.332 321/3
0.291 321/4
0.502 321/5
0.211
(2)
(1)
322
0.113
323/1
0.534
324/1
0.528
1.214
323/4, 324/4
0.273
323/5, 324/5
0.227
325/2
326
0.097
325/6
0.607
325/7
0.657
325/3
0.607
1.032
325/5
0.767
354/2
0.105
328/1
0.625
329/1 , 330/1
0.154
331/1 , 332/1 , 333/1
328/2
0.053
353/3
0.271
0.311
329/2, 330/2
0.081
331/2 , 332/2 , 333/2
0.121
334/1
334/2
0.174
335
0.142
336
0.150
344
2.197
347
0.069
345
0.243
441
0.053
442
0.036
443
0.040
350
0.283
353/2
0.271
424/2
0.040
354/1
0.502
354/4
0.159
354/5
0.162
354/8
0.054
354/9
0.014
354/10
1.533
356/2
0.284
356/3
0.280
458/3
0.030
354/3
0.081
354/6
0.547
1.303
354/7
356/1
0.599 भाग 1 ]
745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
356/6
0.285 458/1
0.061
0.061 458/2
0.277 354/14
354/15
0.027 354/11
0.767 354/12
0.711
0.067 354/13
355
0.117 356/4
0.285 356/5
0.279 458/4
0.031 357/2, 358/2
0.199 286/4
0.607
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364/2
0.214 381/7
0.551
0.486 381/9
381/24
0.154 384/2
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0.012
0.226 366/1 , 367/1
366/2
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0.421 369/3
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378/3
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0.145 379/2
0.259 (1)
(2)
0.609
369/4 , 369/5 , 369/8 , 372/2
372/3 , 372/8 , 373/2-3 , 373/4
435
0.089
0.105
486/14-15-16
0.121
495/2
0.073
533/2
0.129
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0.057
540/20
0.251
540/9
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0.028
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574/1
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574/2
0.101
574/3
0.065
580/4
499/4
0.069
0.182
368/4
0.182
368/5
0.372
369/1 , 370/1 , 371 / 1-2 ,
372/4, 373/1
0.073
533/5
0.017
539/2
540/1
0.051
0.073
540/16
540/8
0.251
0.119
546/3
0.364
547/3
0.145
546/6 , 547/6
0.473
574/7
0.101
574/8
575/1
0.477
0.073
533/3
0.028
432/1
0.032
432/2
0.089
377/1
0.300
369/6 , 369/10 , 372/1 , 372/5
372/6 , 373/5 , 373/6
0.320
380/2
0.036
433/2
0.303
537/2, 538/2 746
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
539/1
0.162
0.036 539/3
0.110 540/6
540/10
0.251
0.053 540/24
0.028 558/3
0.506 369/7 , 369/9 , 370/2 , 372/9
372/7, 372/10
0.178 372/16 , 373/10
486/11-12-13
0.101
0.145 546/5 , 547/5
430/2
0.016 438/1
0.045 485/1
0.024 496/3
0.008 499/3
0.069
0.124 540/11 , 540/17
540/18
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0.057
0.210 546/7 , 547/7
558/4
0.028 539/4
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0.061 580/2
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369/12 , 369/13 , 372/12 , 372/13 | 0.310 372/14 , 373/7 , 373/8
380/3
0.320
0.005 466/2
0.318 537/3 , 538/3
0.284 546/2 , 547/2
0.172 546/13 , 547/13
0.050 574/6
0.236 575/2
576/3
0.025 580/3
0.061 375/1
0.732
0.276 376/1 , 434/1 , 500/1
0.405 376/2 , 434/2 , 500/2
0.204 376/3 , 434/3 , 500/3
0.197 376/4 , 434/4 , 500/4
445/1
0.046 (1)
(2)
0.073
504/1
0.142
373/11
0.069
499/5
0.097
540/13
0.057
540/21
0.085
377/2
0.093
577/1
0.202
378/2
0.032
429/3
0.012
502/1
503/2
0.061
0.849
541/1
0.085
544/1
0.518
379/1
0.016
430/3
495/3
0.242
0.024
497/1
506
0.247
1.113
531/2
0.749
530/1
0.759
530/2
0.279
509/1
0.267
509/2
0.267
509/3
578
0.368
0.368
579
495/4
0.247
1.125
531/1
0.335
380/1
0.006
466/1
0.105
486/8-9-10
0.012
496/4
0.020
497/2
0.032
498
0.065
499/2
0.073
533/4
0.141
537/1 , 538/1
540/15
0.073
0.061
540/19
0.080
546/10 , 547/10
0.172
546/11 , 547/11
573/3
0.049
0.320
380/4
0.005
466/3
0.165
537/4, 538/4 747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.104 540/3
540/30
0.100 444/1
0.045 496/1
0.008
0.008 496/2
539/5
0.016
0.065 540/5 , 540/28
0.053 540/7
539/7
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0.097
0.028 540/25 , 540/29
540/27
0.050
0.283 546/12 , 547/12
0.172 546/14, 547/14
0.051 574/9
0.237 575/3
576/2
0.024 381/14
0.024 382/2
0.125 382/3
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0.093 384/1
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428/3
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381/22
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0.230 619/11
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0.768 392/2
392/3
0.769 393
0.368 395
0.672
0.243 397/2
420/5
0.352
0.016 464/1
464/3
0.004 394
0.291 (1)
(2)
0.255
399
0.539
396
422
0.032
0.012
482/1
0.324
528/2
0.186
564
0.194
566
1.007
567
0.219
620/2
0.380
401
1.214
420/1
0.008
464/2
0.384
613
0.118
620/3
404/1
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0.073
407/1
0.898
409/1
412
0.032
0.231
417
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0.924
619/2
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0.032
429/2
0.012
502/2
503/3
0.060
0.282
541/2, 544/2
0.016
430/4
0.016
430/1
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485/3
486/20
0.051
0.121
495/1
558/1
0.028
573/4
0.049
438/2
0.045
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439
570
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600
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440
0.057
467
0.004
0.065
447/1
0.405
526/1
525/3
0.405
525/5
0.324
0.134
524/1 748
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 522/1
0.081 522/2
0.113 522/3
0.040
0.016 450/3
448
0.053 449/2
0.016 449/3
0.016 450/2
0.012
0.302 522/12, 523/3
0.142 522/13 , 523/4
0.142 522/10 , 523/1
452/1
0.020 452/2
0.016 453
0.024
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465/1
0.008 473/1
0.014 494/1
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0.914 595/1
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0.630 592/1
0.008 473/2
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0.039 591
0.247 592/2
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0.039 593/1
0.114 598
0.522
1.000 594/2
0.421 595/2
596/2
0.006 475
0.032 477
0.020 478
0.053 480/1
0.115 483
0.016 486/17-18-19
0.101
[ भाग 1
(2)
(1)
0.214
564/9, 547/9
484
0.028
485/2
0.012
0.050
486/2 , 486/3 , 486/5
0.065
499/1
493
0.101
503/1
0.162
0.061
503/4
539/6
0.016
540/22
0.085
540/26
0.105
0.688
541/3 , 544/3
508
0.113
0.202
511
512
0.259
0.223
513
510/1
0.627
0.150
581/2
510/2
0.129
0.053
510/3
0.178
510/6
0.566
515/3 , 516/3 , 517/3 , 518/5
0.155
519/3
0.080
522/4 , 522/5
522/14
0.187
0.135
525/6
514/1
0.135
0.079
514/2
514/3
0.101
0.081
514/4
0.314
514/6
519/2
0.295
0.186
522/9
525/2
0.135
525/4
0.283
0.186
515/1 , 516/1 , 517/1 , 518/1
0.053
515/2
516/2
0.020
517/2
0.182
518/2
0.186
0.227
515/4 , 516/4 , 517/4 , 518/6
519/4
0.202
522/15
0.081
522/16
0.186 749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
भाग 1 ]
(2) (1)
524/2
0.129
0.135 525/7
526/2
0.380
0.502 518/3
528/3
0.401
0.146 518/4
519/1
0.388 521/1
0.809
0.960 521/4
521/2
0.809
0.954 521/3
0.169 522/6 , 522/7
0.142 522/11 , 523/2
524/3
0.121 525/1
0.323
0.559 522/8
616/1
0.364 526/3
0.567 527
0.053
0.202 528/1
616/2
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0.036 533/6
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0.146 546/1 , 547/1
0.489 542/1, 545/1
0.502 560
577/2
0.093
0.065 580/5
0.223 582
0.279 601
0.316 602
603
0.146
0.243 604/1
0.514 619/6
621
0.676
0.061 622
0.914 623
619/13
0.283
0.774 583 , 584 , 585
0.291 293/9 , 295/11
1.813 284/1
463/2
0.032 (1)
(2)
0.020
474
0.540
298/4
0.344
299/3 , 300/3
0.101
308/3 , 309/3
0.250
198
1.793
278/1 , 278/2
3.076
279/1
0.417
279/3
0.510
289/1
0.510
289/2
0.243
290/1
0.206
290/2
0.211
290/3
0.826
285/3 , 285/5
0.930
285/2
1.214
279/4
0.971
284/2
0.890
284/3
283/3
0.525
0.809
284/4
0.473
282, 283/4
0.525
283/1
0.116
283/2
0.607
283/5
286/2
0.343
0.351
286/3
1.971
398
0.502
400
0.069
469
0.878
281
105/3
0.201
0.160
105/12
0.120
105/7
0.485
105/8
मकान कच्चे-75
457 ( म. प्र. शासन )
मकान कच्चे-51 ,
411/1 ( म. प्र. शासन )
मकान पक्के-02
मकान कच्चे-05
410 ( म. प्र . शासन )
मकान कच्चे-32
421/2 ( म. प्र. शासन )
मकान कच्चे-28
456 ( म. प्र . शासन )
मकान कच्चे-24
486/7 (म. प्र . शासन )
कुल : 308.687 750
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1360 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम काराघाट, प . ह. नं. - 29 ब. नं. - 55, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां..
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
112
1.423
234/2
0.413
235/2
0.817
0.303
397/1
401/1
0.477
[ भाग 1 403/1
0.405
、12/3
0.040
0.070
12/4
0.303
397/4
401/4
0.430
0.425
403/4
0.320
60/6
60/7
0.377
0.334
78/2
86/4
0.139
0.130
79/1
97/5
0.138
0.162
98/2
74/13
0.234
13/2
1.153
421/2
0.198
191
0.421
200/1
0.424
0.454
201
386/1
1.517
147/1 ख
0.283
209/2
0.742
79/6
0.167
97/1
0.085
98/6
0.176
90
0.202
0.465
54/2
55/3
0.219
59/4
0.117
59/6
0.400
59/10
0.239
74/10
0.182
74/14
0.250
128
1.509
76/1
0.700
76/2
0.696
69/2
0.110
397/5
0.097
400
0.510
401/5
0.546
403/5
0.425
369/2
0.239
56
0.648
57
1.141
8/2
0.125
9
1.052 भाग 1 ]
751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 419/4
0.121 419/6
0.122 420/1
0.109
0.231 419/3
419/5
0.121
0.121 419/2
419/7
0.231
0.219 420/2
413
0.032 414
0.239 210/9
0.186 211/4
0.021 212/3
0.056 220/3
0.045 221/5
0.037 222/10
0.077 224/2
0.291 224/5
0.101 225
0.049 228/3
0.437 387/2
0.429 135/2
1.575 7/4
0.405 7/5
0.202 7/6
0.405 29/1
0.072 29/3
0.180 110/2
0.121 111/2
0.243 113/2
0.664 397/3
0.244 401/3
0.474 403/3
0.383 84/2
0.991 208
0.684 209/1
0.743 404/1
0.400
0.159 79/4
0.109 97/3
98/4
0.162
0.202 7/24
7/26
0.122
0.184 7/27
7/28
0.135 7/8
0.122
(2)
(1)
0.284
7/9
7/12
0.284
7/10
0.121
7/29
0.135
7/17
0.089
0.101
7/22
7/21
0.101
0.101
7/20
0.094
7/16
7/15
0.093
7/13
0.122
7/14
0.284
7/30
0.186
0.163
79/5
0.105
97/2
0.162
98/5
145/1
0.767
417/1
0.368
418/1
0.121
418/5
0.413
147/2
0.858
377/1
0.356
377/2
0.344
1.015
410
64/3
0.838
64/4
0.607
94
0.081
0.344
138/2
0.057
374/3
378/2
0.760
0.336
393/2
394/2
0.356
1.315
122/4
0.333
359/3
0.460
381/1
0.219
210/2
211/1
0.004
214/1
0.045
221/3
0.073
0.020
220/4
221/4
0.105
222/11
0.251
224/3
0.243
0.069
224/4
228/2
0.364 752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
387/3
0.016. 388/2
0.412 147/3
0.284 412/1
1.983 415
1.699 210/4
0.222 405/1
0.324 405/4
0.607 406/2
1.214 389/2
0.607 404/2
1.198
0.250 144/3
75
0.364 84/1
0.797 7/2
0.708 7/3
0.303
0.433 40/1
46/2
0.138 62/4
0.150 139/3
0.526
0.769 144/5
144/6
0.081 144/7
0.324
0.377 60/5
60/8
0.320 78/1
0.334 86/3
0.138
0.130 79/3
0.137 97/4
98/3
0.163 374/2
0.502
0.226 393/4
394/4
0.303 375/6
0.121 375/7
0.325
0.186 392/5
375/1
0.081 392/6
0.020 375/2
0.364 375/5
0.121
1.060 148/9
168/2
0.324
0.028 169
0.032 170
0.501 99
(2)
(1)
0.204
54/1
0.023
54/4
0.061
54/5
0.235
55/2
0.288
59/1
0.215
59/2
0.125
59/8
0.162
74/18
237/5
0.091
0.085
237/6
237/7
0.137
0.053
237/8
13/1
0.554
0.040
15
52/2
0.899
0.462
53/2
0.060
222/14
0.153
368/1
0.720
368/2
0.568
368/4
0.336
371/3
0.556
29/2
0.975
350/1 , 350/2
0.130
79/2
0.118
97/6
0.182
98/1
0.628
77
0.505
371/2
0.469
369/1
374/4
0.073
0.765
378/1
0.211
392/3
0.121
375/4
0.352
189/1
0.696
192/1
0.761
195
0.405
198
0.238
105/3
0.288
106/3
0.251
109/3
126/1
0.493
0.224
133/6
0.615
146/2
105/1
0.146
0.113 106/1 भाग 1 ]
753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 109/1
0.146 115
1.084 133/1
0.587 105/2
0.146 106/4
0.016 106/2
0.113
0.125 109/2
0.263 126/2
133/2
0.426
0.235 133/3
133/4
0.198 135/5
0.038 126/3
0.146 6
0.036 7/7
0.118 7/11
0.281 7/18
0.101 7/19
0.101 7/23
0.182 7/25
0.101 406/1
0.068 132
1.356 136
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0.214 412/2
0.383
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389/1
1.664 7/1
0.023 122/6
1.315 114/2
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0.190
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394/1
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0.809 386/3
0.708
(2)
(1)
0.364
392/2
1.416
223/1
0.089
93
0.223
129
0.485
130/1
0.162
74/8
0.547
122/1
383/5
0.712
0.518
397/2
401/2
0.648
0.385
403/2
74/4
0.728
0.175
74/6
0.162
74/11
74/12
0.093
0.315
210/3
0.567
220/2
0.413
221/2
0.486
222/1 ख
237/4
0.607
130/2
0.405
1.348
383/2
12/1
1.011
1.186
30
0.081
34
0.627
220/1
1.328
223/2
0.757
157
0.352
60/2
60/3
0.279
64/5
0.417
86/2
0.139
0.121
88/1
0.728
114/1
64/1
0.304
0.668
148/3
148/5
0.769
0.526
148/10
149/1
0.485
148/13-14
0.546
160/2
0.983
2.631
122/3
148/1
0.506
0.020
148/11
143/3
0.205 754
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 143/4
0.050 148/2
0.506 148/12
0.640 148/8
1.217 148/15
0.405 148/16
0.278 149/2
0.486 149/3
0.065 58
0.486 360/1
0.494 373/1
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0.389 380/4
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0.676 4
3.084
0.010 69/1
80/2
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0.283 82/2
0.773 87/2
0.243 91/2
0.405 204/9
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0.041 205/3
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0.093 222/9
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0.207 310/12
0.177 310/13
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0.101 310/8
0.233 222/7
0.243 222/8
0.162
0.971 231/1 , 231/2
348/3
0.002 349/3
0.002 359/4
0.186
2.347 234/4
197
1.523 234/18
0.081
(2)
(1)
200/2
0.501
0.554
215/1
218/7
0.231
407/6
1.802
80/1
0.514
80/3
0.405
81/2
0.817
82/1
0.449
82/3
0.324
83
0.243
87/1
0.243
0.202
91/1
145/4
0.591
234/6
0.850
234/8
0.159
234/10
0.344
0.040
234/16
235/1
0.549
235/8
0.450
417/4
0.372
417/7
0.122
0.421
418/2
0.752
60/1
60/4
0.209
0.304
64/2
64/6
0.417
86/1
0.138
0.122
88/2
0.297
116/1
0.416
138/1
0.138
89
92
0.101
0.522
108
137
1.547
0.279
154
1.133
155
156
0.291
0.676
38
0.020
39
40/2
0.433
0.138
46/3
0.198
49/1
50/1
0.158
0.429
51/1
0.385
63/1 भाग 1 ]
755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 62/5
0.150 146/5
0.396 179/1
0.106 234/17
0.029 235/10
1.554 122/2
2.631 368/3
0.720 241/8
0.263 151/1
0.324 182/1
0.810 182/2
0.846 183/2
0.809 84/3
1.134 85
1.461 384/2
0.004 389/3
0.606 416/1
2.165 360/3
0.473 363
0.554 372/3
0.405 376/2
0.399 379/2
0.550
0.081 371/5
146/1
0.648 175/1
0.231
0.226 177/2
177/3
0.073 177/5
0.357 179/2
0.101 179/3
0.101
0.955 229/8 , 230/1 , 230/3 ,
230/5 , 230/7
0.401 231/3
233/1
0.291 146/3
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0.016
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177/1
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0.357 180
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0.170 226/2
0.174 229/2
0.910 229/3
0.175
(2)
(1)
0.608
229/5
0.324
229/7 , 230/2 , 230/4 ,
230/6 230/8
0.405
233/2
0.401
174
390
1.917
0.462
110/1
0.300
113/1
2.403
360/2
0.020
0.740
361
0.113
370/3
371/4
0.081
0.271
372/2
0.192
373/2
0.398
376/3
380/2
0.283
380/3
0.442
382
0.922
0.550
147/1 क
150
1.380
153
0.158
158/3
0.101
158/4
0.101
159
0.789
0.676
176
0.121
194
0.607
196
0.506
199
131
0.299
0.729
134
0.405
189/3
192/2
0.696
0.648
145/3
234/5
0.344
234/9
0.344
0.829
234/12
0.061
234/14
0.450
235/6
377/4
0.344
417/3
0.368
417/6
0.122
0.413
418/3
0.607
204/1
1.603
204/3 756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 172
2.283 186
0.785
1.182 8/1
358
0.454 391/1
3.018
0.154 393/3
394/3
0.309 395/1
1.194 395/3
0.405 204/4
0.101 205/2
0.032 206/1
0.137 204/6
0.408 204/8
0.081 207/1
0.145 210/1
0.174
0.445 310/3
0.809 310/5
0.327 310/7
0.454 310/11
0.101
0.290 348/2 , 349/2 , 359/2
367
0.223 381/3
0.608 215/2
0.243 218/2
0.364
0.531 218/6
222/12
0.534 407/4
0.546 407/7
0.405 407/9
0.789 151/3
0.303 173
0.401
0.700 183/1
184
0.979 188
0.073 189/2
0.384 185
0.235 190
0.344 144/2
1.497 139/2
0.688 144/1
1.829 210/5
0.405 211/2
0.016 212/2
0.081
(2)
(1)
0.040
214/2
222/5
0.518
0.012
357
0.445
387/1
398
0.849
0.324
399
1.514
402
0.530
405/3
234/7
0.668
0.384
234/11
0.040
234/13
0.651
235/4-5
0.450
235/9
0.061
119
120
0.061
0.785
121
124
0.162
0.668
148/4
0.972
148/6
0.860
158/1
0.870
160/1
0.024
161/1
0.182
162/2
163
0.049
164
0.053
165/2
0.539
0.024
166
167
0.024
0.316
168/1
210/8
0.206
211/3
0.016
0.041
212/1
221/1
0.113
222/4
0.576
222/3
0.077
224/1
0.413
0.324
228/1
388/1
0.429
0.153
221/6
405/2
0.437
1.347
236
384/3
0.714
0.243
215/3
218/3
0.303
218/5
0.465 भाग 1 ]
(2) 218/9
0.113 222/1 क
0.486 407/2
0.263 407/3
0.546 407/10
0.789 216/1
0.364 217/1
0.381 356/1
0.768 408/1
0.445 135/1
0.202 396
3.411 122/5
1.275 122/7
0.809 10
0.166 11
1.214 12/2
0.040 14
1.558 32
0.020 33
2.158 74/5
1.011 74/9
0.268 74/7
0.162 36
1.861 37
0.304 216/2
0.369 217/2
0.372 356/2
0.765 408/2
0.449 118
0.785 123
0.162 148/7
1.359 158/2
0.635 158/5
0.153 161/2
0.320 162/1
0.162 165/1
0.101 42
0.555 44/1
0.110 44/2
0.109 46/1
0.149 47/1
0.210 47/2
0.211 48/1
0.300 48/2
0.299 49/2
0.199
757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2)
(1)
52/1
0.455
52/3
0.455
50/2
0.158
51/2
0.424
53/1
0.226
0.230
53/3
61
1.437
62/1
0.303
62/2
0.319
0.304
62/3
63/2
0.388
0.579
144/8
204/5
0.223
0.275
206/3
207/3
0.211
210/7
0.166
310/2
0.344
310/4
0.931
310/6
0.327
310/10
0.101
362
0.275
145/2
0.716
1.214
234/1
234/15
0.040
235/7
0.409
377/3
0.344
417/2
0.368
417/5
0.121
418/4
0.413
383/1
0.409
0.727
383/3
391/2
0.493
0.417
391/3
1.780
395/2
1.400
234/3
215/4
0.121
0.283
218/1
218/4
0.445
0.122
218/8
218/10
0.113
222/13
0.417
407/1
0.526
407/5
0.587
407/8
0.951
235/3
0.004 758
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 96
0.615 101
0:312 100
1.380 102
0.409 103
0.551 104
0.352 107
0.462 139/1
0.915 204/2
0.111 204/7
0.020 205/1
0.035 206/2
0.138
0.106 207/2
210/6
0.083 222/6
0.210 310/1
0.150 310/14
0.110 310/15
0.126 310/17
0.233 310/18
0.207 348/1
0.002
0.002 349/1
359/1
0.186 193
1.392 237/2
0.097 370/2
0.402 381/2
0.429 54/3
0.283 55/1
0.271 59/3
0.090 59/5
0.271 59/7
0.023
0.207 59/9
74/1
0.083 74/17
0.182 300/1
0.206 300/2
0.080 301/3
0.306 306
0.095 307
0.280 308
0.450
0.405 144/9
384/4
0.405
(2)
(1)
237/1
0.136
0.053
237/3
237/9
0.153
0.186
392/4
0.227
229/4
227/1
0.231
227/2
0.231
0.203
229/1
229/6
1.079
1.161
229/9 , 230/9
0.648
117
0.291
151/2
1.210
152
0.405
383/4
कुल : 317.799
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1361 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत भाग 1 ]
759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- बिल्वा, प. ह. नं.- 31 , ब. नं. - 391 , रा . नि. मंडल - छिन्दवाड़ा (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-32.572 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
3/1
0.311
3/2
0.308
3/3
0.405
4/3
0.069
4/1
0.473
1
1.388
4/2
0.530
5
1.064
6/1
0.972
6/2
0.809
6/4
0.105
6/3
0.704
7/1
1.145
11/2
1.517
17/1
0.075
7/2
1.145
1.518
17/2
0.050
157/1
0.200
12
5.716
13
0.567
20
3.400
19
0.800
14
1.189
57/1
0.777
58/2
1.481
58/3
1.481
57/2
0.697
(2)
(1)
58/4
1.482
1.482
58/1
16
0.264
60/1
0.024
8/1
0.050
8/2
0.050
0.324
7/3
कुल : 32.572
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1362- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम - राजाखोह, प. ह. नं . - 27, ब. नं. - 503 , रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-31.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
239/1
0.462
239/2
0.410
241/1
0.500
241/2
0.520
363
0.352
383/4
0.284
383/1
0.080
384/1
0.100
383/2
0.405
384/2
0.080
385/1
0.295
383/3
0.500
383/5
0.284
385/2
0.296
395/5
0.081
397/1
0.060
397/2
0.218
401/1
0.963
401/3
0.121
403/1
0.121
401/2
0.429
402/1
0.162
396/5
0.202
401/4
0.202
403/2
0.850
403/3
0.405
401/5
0.429
402/2
0.162
396/6
0.404
404/1
1.032
404/2
0.950
405/1
0.053
406/1
0.326
407/1
0.740
405/2
0.052
406/2
0.326
407/2
0.640
453/1
0.202
453/2
0.639
453/3
0.525
[भाग 1
(2)
(1)
455/1
0.162
0.202
455/5
456
0.239
455/2
0.324
455/3
0.170
458/1
0.210
0.150
459/1
458/2
0.110
0.230
459/2
465/1
0.140
0.284
465/2
0.010
465/3
0.142
468
0.594
469
484/1
0.617
484/2
0.259
486
0.140
0.446
492/2
485
0.210
493
1.574
0.607
494
492/1
0.790
0.020
492/5
0.547
496
492/3
0.100
497/1
0.348
497/3
0.331
497/5
0.129
498/1
0.024
0.197
497/2
502/3
0.726
502/7
0.258
502/10
0.162
502/12
0.160
497/4
0.117
0.050
498/4
502/5
0.465
497/6
0.119
397/3
0.170
0.607
502/6
498/3
0.020
502/1
0.368
502/2
0.214
502/4
0.325
502/8
0.648 भाग 1 ]
761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
502/11
0.620
503
0.340
464/1
0.061
483
0.430
411/3
0.284
454/3
0.090
454/1
0.090
237/1
0.405
502/13
0.369
योग : 31.266
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपपर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1363 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ककई , प. ह. नं. -32 , ब. नं. -36 , रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 246.728 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
2
0.405
3/1
0.262
5/2
0.453
38
0.142
0.354
39/1
1.780
42/1
42/3
0.703
44
0.093
45
1.351
47/2
0.285
51
0.785
114/3
0.709
0.439
179/1
180
0.243
4
1.733
6
0.109
202
0.198
203
0.186
0.198
206
207
0.409
208
1.510
5/1
0.364
0.256
3/2
39/2
0.306
41
0.182
42/2
3.603
47/1
0.241
114/2
0.708
179/2
0.346
7
0.478
8/2
0.405
8/1
0.259
9
0.983
114/1
1.416
10
0.065
16
0.498
11
0.089
12/1
0.190
18
0.316
21/1
0.417 762
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 155/1
0.587 229/2
0.304 12/2
0.280 21/2
0.416 194/2
0.688 13
0.401 23
1.048 24
0.267 26
0.235 14
0.558 15
0.045 22
0.922
0.287 25
28
0.219 17
0.093 27
0.202 32
0.032 194/1
0.769 229/1
0.308 19
0.587 20
0.259 49
0.445 29/1
0.429 34/1
0.214 36/1
0.122 78
0.421 79
0.562 34/3
0.215 36/2
0.121 77
0.453 34/2
0.223 35
0.304 37
0.364 46/1
0.332 50/1
0.452 43
0.053 46/2
0.627 50/2
0.567 54
0.380 46/3
0.328 48
0.190 52
1.214 53
0.405 55
0.445
(2)
(1)
56
6.131
57/1
0.554
58/2
0.765
60/1
0.740
57/2
0.745
58/1
0.765
1.250
59/2
59/1
0.231
60/2
0.741
130/1
2.542
135
4.063
342
0.817
343
1.084
344
1.825
57/3
0.186
62/1
0.182
65/3
0.546
70/2
0.264
107/1
0.659
0.223
62/2
65/2
0.546
70/3
0.271
124
0.781
62/3
0.813
65/1
0.809
0.263
70/1
107/2
0.659
66
2.728
69
1.388
67
0.372
68
0.210
71
0.340
73
0.833
0.466
72/1
75/1
0.243
105/1
0.397
105/3
0.401
0.582
72/2
0.308
75/2
74
0.263
1.121
76
80
1.781
81/1-2
1.806
352
0.425
82/1
0.975 भाग 1 ]
763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 348
0.332 82/2
1.271 83/1
1.846 83/2
1.845 84
0.377 86
0.348 88/3
0.486 88/4
0.850 335/3
0.028 87
1.250 88/1
0.081 89/1
1.416 91/2
0.502 88/2
1.011 89/2
0.446 90/1
0.809 90/2
1.052 91/1
0.761 91/3
0.494 335/2
0.025 336/1
0.213 91/4
0.526 91/5
0.760
1.400 93
94
1.360 95/1
0.740 95/2
0.741 97
0.441 100/1
0.695 98
0.340 99
0.316 128
0.781 129
1.772 100/2
0.697 138
0.494 101
2.071 102
0.850 103
0.474 104
0.470
0.397 105/2
105/4
0.396 337/1
0.284 338/1
1.985 338/2
1.254
(2)
(1)
106
1.514
1.311
108
109
1.619
110
0.190
1.222
112/2
0.688
115
0.243
120
1.578
116
0.284
118
1.157
117
0.988
126
0.660
2.076
177
119/1
0.413
119/2
0.500
121/2
0.768
121/1
0.774
122
5.468
123/1
1.137
1.137
123/2
125
0.781
0.660
127
131/1
0.405
131/3
0.405
133/2
1.214
130/2
1.983
131/2
0.809
133/1
0.931
150
0.845
132/2
0.283
0.040
134/1
146/1
0.053
146/2
0.052
158/1
0.211
158/2
0.210
163/1
0.162
163/2
0.162
162/2
0.862
168/1
0.275
168/2
0.275
169/1
0.020
169/2
0.020
170/1
0.243
170/2
0.243 764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 188/1
0.126 188/2
0.125 191/1
0.303 191/2
0.304 139
0.120 152
0.328 165
0.356 137/1
0.251 137/2
0.251 145/1
0.174 154/2
0.207 172/3
0.688 172/6
0.278 173/3
0.032 186/2
0.121 186/6
0.567 145/2
0.174 154/1
0.202 172/1
0.648 172/4
0.299 173/1
0.097 186/1
0.161 186/5
0.567 154/3
0.202 172/2
0.631 172/5
0.241 173/2
0.080 186/3
0.121 186/4
0.640 147
0.105 157
0.202 159
0.389 164
0.332 171
0.486 187
0.291 190
0.445 149
0.413 156/2
0.444 166/2
0.325 201/2
0.162 204/2
0.526 151
0.352 156/3
0.405 160
0.328
[भाग 1
(2)
(1)
166/3
0.311
189
0.632
201/1
0.324
204/3
0.449
153
0.555
161
2.112
0.809
162/1
162/4
1.259
175
0.938
162/3
0.809
132/1
1.255
162/5
0.405
0.405
156/1
166/1
0.303
204/1
0.769
2.456
167
1.736
178
2.221
174
181/1
0.892
181/2
0.892
193
3.120
195
1.302
198
0.737
196
0.405
197
0.497
199
0.401
200
0.497
209
1.056
211
0.239
212
0.198
213
0.251
227
0.910
228
1.125
223/1
0.122
223/3
1.335
225
0.817
226
0.709
345
0.494
346
0.923
347
0.833
349/1
4.623
349/2
4.624
350
1.283
1.348
353 भाग 1 ]
765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 356/1
1.931 356/2
0.485 357
1.214 358/1
0.643 385/2
0.644 358/3
0.004 359/1
0.049 359/3
0.777 359/4
0.809 359/2
1.634 360/1
1.121 360/2
1.489 367/1
1.073 367/5
1.335 367/3
0.141 367/6
1.093 367/4
0.809 367/2
0.405 29/2
0.144 31/1
0.036 30/3
1.590 113/1
0.805 30/2
0.288 31/2
0.040 113/2
0.005 29/3
0.285 30/1
0.935 31/3
0.041 111/2
0.599 112/1
0.373 113/3
1.614 337/2
0.061 338/3
1.254 338/4
1.254 338/5
1.254 336
2.117 230
0.649 351
1.659 155/2
0.587 63
0.412 100/3
0.696
योग : 246.728 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यववर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन, कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1364- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- कलकोटी, प. ह. नं.-02 , ब. नं. - 119, रा . नि. मंडल- चौरई.
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-72.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
3
0.340
5
0.692
11
0.158
15
0.146 766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 17
0.097 18
0.125 19
0.129 21
0.121 26
0.304 27
0.028 28
0.210 31
0.141 4
0.271 6/2
0.324 16/1
0.206 24
0.032 25/1
0.081 20
0.175 32/2
0.109 6/1
0.324 12
0.320 13/2
0.231 16/2
0.142 22
0.077 25/2
0.129 7
0.833 9/1
0.376 37/1
0.308 44/1
0.813 225/1
1.267 226/1
0.206 222/1-2ग
0.895 6/3
0.004 8
0.603 41/1
0.121 42/1
0.352 43/2
0.199 222/1-2क
1.520 223/1
0.460
0.040 214/1
37/2
0.711 47
0.729 41/2
0.320 42/2
0.724 43/3
0.020 223/2
0.543 9/2
0.777 39
0.283
(2)
(1)
10
1.088
0.494
14
23
0.105
30
0.073
36/4
0.070
32/1
0.109
2.812
35/1-2-3 , 36/2
84/4
0.930
0.785
38
0.040
217 , 218
224
1.870
58/1
0.518
59/1
0.134
1.497
61
0.554
58/2
59/2
0.138
0.922
60/1 , 70/1
0.340
202/2 , 203/2 , 204/2 ,
205/2, 227/3
227/1ख
0.611
0.210
227/2क
0.081
239/4, 240/1
67/1
0.202
68/1
0.745
82/2
1.011
0.182
60/2, 70/2
71
0.210
72
0.688
2.100
202/1 , 203/1 , 204/1
205/1 , 227/2घ
227/ 1 क
0.709
227/ 1 घ
0.356
73/1
0.866
77
4.881
83
0.146
2.542
88/2, 90/3
1.368
73/2
0.652
76/1-2
73/3
0.202
82/1
0.809
74/2
0.040
80/2
0.607
85/2
0.057
0.142
85/4 भाग 1 ]
(2) 95/2
0.324 354/2
0.049 78
0.223 79
1.396 86
1.323 227/2ख
0.906 95/3
0.923 197/2
0.243 200/1
0.465 200/2
0.607 42/2
0.368 220
0.227 221
0.312 222/ 1-2ख
1.968 80/1
1.473 85/3
0.251 95/1
0.125 354/1
0.077 85/5
0.263 88/1
0.930 90/2
0.259 91
0.530
0.210 95/4, 354/11
84/2-3
0.202 85/1
0.218 87
0.352 114/1 ख
0.105 114/1 घ
0.510 114/2क
1.400 114/2ख
0.219
0.300 197/4 , 198
202/3
0.195 227/2 ग
0.676 228/2
0.065
0.202 202/4 , 203/4, 204/4,
205/4 , 227/5
206/1
0.080 227/ 1 ग
0.357 227/ 1 च
0.356
0.244 202/5 , 203/3 , 204/3 ,
205/3 , 227/4
227/ 1 छ
0.356
767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
227/1 ज
0.356
214/4
0.575
215/3
0.028
225/2
1.173
226/2
0.154
1.511
229/3 , 230/2 , 231/2 , 234/3
0.495
229/2, 230/2 , 231/2 , 234/2
233
0.189
योग : 72.682
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध , उप संभाग क्रमांक -2 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1365 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
( ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा 768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(ग) नगर/ग्राम- जमुनिया, प. ह. नं.- 28 , ब. नं. - 191 , रा . नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-36.761 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपतियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
287/2
0.030
294/1
0.030
294/2
0.010
295
0.040
296
0.240
299/3
0.130
299/6
0.777
299/7
0.050
302/1
0.490
302/2
1.068
302/3
1.004
303/1
0.431
303/2
0.599
305
0.194
306
2.707
307
0.510
0.440
308
330
0.100
333
0.430
375/2
0.737
331/4
0.550
332/2
0.220
375/4
0.737
332/1
0.170
334/3
1.964
334/4
0.097
375/1
0.739
377/2
0.405
374
1.432
377/1
0.606
375/3
0.737
376
0.129
377/3
0.405
0.120
378/2
378/5
0.070
388
1.130
378/6
0.100
(1)
(2)
378/4
0.100
0.235
379/1
380/1
0.668
382/1
1.064
386/1
0.016
0.120
379/2
0.566
379/3
0.664
380/2
382/2
1.068
386/2
0.016
387
1.502
415
0.405
416/1
0.250
416/2
0.861
416/3
0.201
0.120
418
.419
0.040
424/1
0.647
0.100
424/3
425/1
0.223
425/2
0.202
426/1-2
2.060
427
2.023
2.023
429/1 , 429/2 , 429/3
430
1.959
योग : 36.761
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधान संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
भाग 1 ]
769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 1366- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं . 40, ब. नं. 226 रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
8/2
0.200
8/1
0.200
0.230
5/1,5/2
0.760
5/3,6, 8/3
3
0.384
13/2
0.075
24
0.049
29,30
0.040
26
0.050
31
0.150
योग 02.138
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1367 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम - खकराचौरई, प. ह . नं. 40, ब. नं. 94, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2 .
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 06.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.405
659, 660 , 661
0.400
758/1
0.200
758/2
0.370
790/2
0.050
793/2 , 794, 795/2
790/3
0.075
799
0.480
798
1.501
801,802, 803 3.069 योग .. 06.550
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
770
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1368- प्रस्तु- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
( ग ) नगर/ग्राम- जम्होड़ी पण्डा, प. ह. नं. 31 , ब. नं. 186, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
2/1
0.530
2/2
0.263
8
0.065
10
0.121
16
0.607
20
1.862
44
1.052
176
0.324
178/1
0.721
3
1.060
9
1.094
12
0.049
14
0.619
15
0.769
22
2.186
(1)
(2)
0.586
23/2
26/1
1.744
4
1.092
7/1
0.756
0.137
55/7
0.477
5/1
0.251
5/2
5/3
0.243
5/4
0.235
0.303
29/3
30/1
0.405
6
0.275
7/2
0.757
54
1.367
0.138
55/8
11
0.121
13
0.121
2.388
17
18
1.619
21
1.672
0.670
23/1
23/4
0.151
56/2
0.243
56/3
0.243
56/7
0.142
212
0.324
229/1
0.219
229/2
0.182
0.122
231/2
236/2
0.020
237/2
0.101
232/2
0.202
0.202
234/2
0.085
235
238/1
0.202
239/2
0.166
240/2
0.188
241/3
0.263
243/1
0.125
23/3
0.300
23/5
0.668
23/7
0.171
23/9
0.283
56/1
0.261 भाग 1 ]
771
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 56/4
0.243 56/6
0.164 207
0.283 230/2
0.243 231/1
0.121 236/1
0.020 237/1
0.121 238/3
0.288 239/1
0.142 243/3
0.141 23/6
0.672 23/8
0.202 27
0.789 56/5
0.162 213
0.324 231/3
0.081 232/1
0.203 234/1
0.214 236/3
0.045 237/3
0.158 238/2
0.243 240/1
0.180 243/2
0.126 24/1
0.356 24/2
0.170 25/1
0.036 58/2
0.547 90/1
0.594 58/1
0.202 25/2
0.207 58/1
0.546
0.595 90/2
0.405 26/2
78/1
1.043
0.515 78/3
149/2
0.324 190/1
0.465 195/2
0.496 152
0.028 153
0.798 296/2
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0.243 428/10
0.057 428/11
0.273
(2)
(1)
428/12
0.258
0.187
154/460/9
100/3
0.797
154/8
0.700
296/6
0.291
26/3
0.405
0.211
78/2
151
0.711
0.700
154/7
190/2
0.466
149/4
0.324
181/1
0.647
195/1
0.496
296/5
0.243
425/1
0.134
428/3
0.272
428/1
0.056
428/5
0.258
154/460/3
0.809
154/460/4
0.372
77
0.304
28
0.497
29/2
0.498
30/2
0.090
0.441
29/1
30/4
0.085
30/3
1.112
1.239
439
32
0.591
172
3.299
173
0.648
33
0.587
1.121
34
76/2
0.939
102/1
1.109
35
0.368
36
0.194
0.490
37
1.161
38
40
1.193
1.072
75
0.242
39/1
39/2
0.381
39/4
0.797 772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 39/3
0.219 76/1
0.296 262
1.133 263
0.539 41/1
0.741 42/1
0.696 41/2
0.740 42/2
0.692 104/1
1.461 43/1
0.113 55/2
0.618 55/4
1.206. 43/2
0.093 55/1
0.656 55/6
0.906 96/3
0.802 45/1
1.384 47
0.020 48
0.032 49
1.724 141/2
0.054 45/2
1.384 50
1.554 51
0.028 46
2.776 52
2.359 55/3
0.806 96/1
0.897
0.405 57/1
0.867 57/2
0.607 233/1
0.121 233/2
0.283 59
0.445 60
0.452 63
0.458
0.295 64
128
0.428
1.081 134/1
133
0.914 135
0.206 161
0.081 162
0.065 163
0.061
[भाग 1
(2)
(1)
165
0.765
61
0.700
62
0.283
0.227
65
66
0.121
0.089
67
0.210
68
0.243
127/1
129
0.497
130
0.223
131
0.121
132
0.112
1.170
134/2
136
0.057
166
0.773
209/2
0.028
210/1
0.040
69
1.299
0.093
70/1
70/5
0.073
0.182
70/7
209/1
0.380
219/1
0.045
219/4
0.304
220/2
0.210
0.275
241/2
70/2
0.089
0.077
70/4
209/3
0.061
0.048
219/2
0.381
219/3
220/1
0.230
70/3
0.178
0.546
70/6
0.546
241/1
70/8
0.203
72/1
0.486
0.567
72/4
0.417
97/3
72/2
0.518
72/5
0.485
73/1
0.127
0.409
97/2
0.518
72/3 भाग 1 ]
773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 72/6
0.465 73/2
0.152 97/1
0.409 74
2.468 76/3
0.020
0.810 154/1 , 154/3
79
2.108 82
1.173 83
1.214 155
1.659 156
0.963 80
0.729 81
0.947 84/1
0.809 92
0.482 93/1
0.194 93/2
0.040 105
0.959 106
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0.150 112/3
0.137 115
0.384 116/1
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0.061 298
1.356 301/1
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0.057 304/3
0.032 84/2
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0.065 124
0.231 216
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0.632 223
0.445 224
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0.551 226
0.368 302/7
1.117
0.089 302/8, 304/4
84/3
0.415 107
1.032
(2)
(1)
110
0.065
108
0.849
109
0.016
0.085
112/2
116/2
0.081
119/2
0.081
0.210
144
147/2
0.247
0.425
302/1 , 302/2 , 302/3
0.251
302/5 , 304/1
85/1
1.160
89/1
0.070
91/1
0.907
0.101
117/1
0.725
146/1
0.215
149/1
0.397
150
0.890
85/2
0.386
89/2
0.023
0.303
91/2
111/2
0.033
117/2
0.242
146/2
0.072
149/3
0.132
0.886
86
138
0.081
139
1.874
140
1.271
87
1.829
113
0.304
114
0.781
88
0.348
93/3
0.608
94/1
0.445
94/3
0.707
94/2
0.708
94/4
0.445
95
0.859
0.486
96/2
98
2.278
99/1
0.863
0.696
99/2
100/1
0.243 774
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 154/4
0.688 296/3
0.121
0.128 296/8
460/154/2
0.263 460/154/6
0.365 425/2
0.129 428/2
0.174 428/4
0.503 100/2
0.113 101/2
0.405 101/4
0.445 431/2
0.790 100/4
0.215 154/5
0.688
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296/9
0.128 428/6
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0.365 460/154/7
0.242 428/9
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0.331 431/1
0.789 101/3
0.405 101/6
0.331 431/3
0.790 431/4
0.202 102/2
0.381 103/1
0.809 103/2
0.405 103/3
0.405 104/2
0.324 118
0.053 119/1
0.931 141/1
0.777 120
1.295 122
0.210 125
0.450 126
0.640 127/2
0.732 141/3
0.715 147/1
0.081 148/1
0.861 148/2
1.255 (1)
(2)
100/5
0.223
154/2
0.688
296/7
0.254
428/7
0.162
428/8
0.081
460/154/1
0.435
460/154/8
0.304
154/6
0.072
0.325
157/1
168/2
0.421
168/3
0.490
169/1
0.184
157/2
0.381
0.352
157/3
157/4
0.284
157/5
0.246
158/1
0.668
191/1
0.041
158/2
0.670
159/1
0.144
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159/4
159/6
0.263
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159/8
0.144
159/2
159/3
0.263
0.263
159/5
159/7
0.141
164
0.049
0.202
167/1
167/4
0.526
170/1
0.178
0.749
171/2
171/4
0.470
183/2
0.854
189/1
0.809
189/3
0.704
167/2
0.186
167/3
0.527
170/2
0.186
171/1
0.638
0.474
171/3
183/1
0.846
1.264
189/2
168/1
0.352 भाग 1 ]
775
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 168/4
0.474 169/2
0.184 175
0.328 174
0.283 177/1
0.849 179/1
0.282 177/2
0.405 179/2
0.405 182/9
1.231 178/2
0.405 205/1
1.332 179/3
0.405 205/2
1.331 180/1
0.364 180/2
0.405 182/1
0.121 182/4
0.971 181/2
0.397 181/3
0.169 182/2
0.141 182/5
0.433 182/3
0.121 182/6
0.445 182/8
1.235 182/7
1.839 184/1
0.486 185/1
0.859 185/3
0.130 184/2
0.752 185/2
0.535 185/4
0.132 186
0.045 191/2
1.011 191/3
0.991 191/4
0.020 192
0.105 202
1.326 193
0.914 194
0.320
0.462 198
199/1
0.421 203/1
0.210 203/3
0.226 203/5
0.340 (1)
(2)
221/2
0.121
260/2
0.304
261/2
0.345
260/4
0.202
261/1
0.364
199/2
0.647
203/2
0.094
203/4
0.461
221/1
0.121
201/1
1.011
201/2
0.809
1.024
201/3
204/1
1.048
299/1
0.704
204/2
1.053
299/2
0.704
0.162
209/4
0.121
210/2
211
0.624
217
0.081
218
0.251
214
1.757
228/1
0.618
0.424
215
0.086
221/3
227
0.903
0.405
228/2
230/1
0.413
0.101
238/4
244/1
0.320
245/1
0.040
247
0.089
251/1
0.324
0.142
254/1
0.405
281/1
281/3
0.849
289/1
0.040
244/2
0.081
245/2
0.405
251/2
0.182
254/2
0.142
281/2
0.607
0.660
281/4
289/2
0.040 776
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 246
0.073 249
0.562 253
0.053 280/1
1.254 248
0.155 250/2
0.607 258/2
0.364 260/3
0.251 261/3
0.514 266/4
0.162 268/2
0.251 270/1
0.495 282/2
0.420 250/1
0.469 256
0.032 257/1
0.295 257/2
0.163 258/1
0.324 258/3
0.073 260/1
0.316 265/1
0.081 266/1
0.138 266/3
0.121 266/5
0.121 267
0.162 268/1
0.202 269/1
0.314 270/2
0.393 271
0.526 273
0.486 277/2
0.154 277/3
0.393 278/1
0.089
0.081 278/3
278/4
0.081 278/5
0.024 278/6
0.020 279/1
0.129 280/2
0.445 282/1
0.486 282/3
0.364 285/1
0.202 285/2
0.202 290/1
0.162
[भाग 1 (1)
(2)
290/2
0.089
265/2
0.445
266/2
0.275
279/2
0.312
288
0.243
269/2
0.213
269/4
0.212
285/5
0.048
0.162
286/3 , 286/4
292/2
0.234
0.048
292/4
269/3
0.223
0.081
285/3
286/1
0.065
286/6
0.162
0.223
290/3
291
0.142
292/1
0.162
297/4
0.251
272
0.486
0.085
274
275/1
0.182
275/2
0.162
276/1
0.222
276/2
0.222
277/1
0.170
278/2
0.113
0.020
278/7
283/1
0.295
283/2
0.300
0.073
285/4
286/2
0.065
286/5
0.048
292/3
0.321
293/1
0.501
294/1
0.190
295/1
0.789
293/2
0.709
294/2
0.008
295/2
0.251
0.283
293/3
301/2
0.854
301/3
0.234
301/4
0.344 भाग 1 ]
777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
301/5
0.405
301/6
0.324
296/1
0.405
297/2
0.121
297/1
1.202
300
1.388
363
0.682
206
0.328
योग .. 275.049
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1369 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
( ग ) नगर/ ग्राम- बारहबरयारी प. ह. नं. 08, ब. नं. 203, रा . नि. मंडल-चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 532.200 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
48/1
0.538
52/1
0.215
382
0.065
21/3
0.042
407
0.040
409
0.032
21/2
0.490
335/2
0.121
547
0.100
548/1
0.153
0.307
566/1
567/1
0.587
568/1
0.567
570/1
0.473
584/1
0.049
0.218
585/1 , 586/1
21/1
0.807
138
0.348
180
0.636
181/3
0.263
1.522
183
403/1
0.024
404/1
0.008
403/2
0.020
23/7
0.235
28/2
0.600
0.040
445/1, 446/1
0.365
17/3 , 18/2
381/1
0.054
381/2
0.027
22/2, 44/1 , 46/6 , 47/2 0.843
46/3
0.809
50
0.146
52/2
0.081
76/1
0.664
413/1
0.008
451/2
0.283
451/5
0.160 778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 22/3
0.073 46/7
1.071 47/1
0.243 46/2
1.497 46/5
0.930 48/2
0.664
1.567 76/2, 77/2
437
0.125 451/1
0.486 451/3
0.526 451/4
1.003 452/2
0.081 22/4 , 44/2 , 46/2क, 47/3 0.837
0.637 42/2, 80/2
46/8
1.011
0.849 76/3 , 77/3
80/3
0.890 90/1
0.004
0.303 413/2
0.008 440
0.036 441
0.125 451/6
0.247 613
0.073 614
0.028 615
0.190 625
0.263 452/1
0.077
0.618 22/5 , 44/3 ,
46/10, 47/4
46/9
0.365 23/1
0.118 444/1
0.069 23/2
0.587 23/3
0.361 26/1
1.052
0.787 23/4, 24/1
0.060 28/1 , 29
444/2
0.034
0.036 445/2, 446/2
23/5
0.162
0.625 24/2, 25
0.525 28/3 ,
34
0.170
[भाग 1 (1)
(2)
444/3
0.035
0.206
23/6
36 , 37/1 , 37/2 , 38/1-2 0.326
432
0.061
443/1
0.040
443/2
0.040
0.072
445/3-4, 446/3-4
26/2
0.941
65/ 1 क
0.304
65/ 1ख
0.304
65/2
0.263
0.263
65/3
64/4क
0.178
65/4ख
0.138
65/4ग
0.121
65/4घ
0.134
184/4
0.785
1.440
42/1 , 80/1 , 81
1.310
43, 46/4
46/1
1.983
1.809
321/9 , 360/1
335/1
0.040
0.065
411
48/3
0.668
0.032
90/3
608
0.093
0.162
617
618
1.672
612/1
0.092
0.668
76/4, 77/4
187/2
0.645
1.898
219/1 , 220/1
222/3
0.303
413/3
0.008
448
0.101
449
0.016
450
0.006
451/7
0.324
451/8
0.155
51/3
1.615
51/5
0.300
1.120
177, 178/2
271/2
0.421
287/5-6
1.165 भाग 1 ]
779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 292/2
0.169 321/8
0.551 365
0.049 454/7
0.231 454/6
0.466 456/4
0.632 691/3
0.195 707/3
1.028 56/4
0.043
0.663 140/1 , 182/1
1.150 140/2, 182/2
410
0.024 57/1
0.997 66/2
0.121 67/2
0.634 135/4
0.844 135/3
0.844 135/5
0.844 135/1-2
0.843
2.860 59, 60/1 , 61
61
62/1, 63/1
0.270 60/2 , 62/2 , 63/2
0.630 60/3 , 62/3 , 63/3
0.260 60/4, 63/4
66/1
0.251 67/1
1.268 70/5
0.405 70/6
0.243 69/1
0.129 70/2
0.478 69/2
0.070 70/3
2.854 75/2
0.243 294/3
1.981 301/1
0.763 391/2
0.008 396/2
0.045
0.427 69/3 , 70/9 , 75/3
294/6
0.447 301/2
0.127 70/4
1.416 294/4
0.769 295/1
0.275 391/4, 396/4
0.028 (1)
(2)
0.405
70/7
75/1
0.113
70/8
0.028
396/1
0.028
71/2
0.040
0.040
71/3
0.028
398/1
0.024
398/2
429/1
0.016
0.020
429/2
72/1
0.085
136/1
0.366
0.081
171/2
172/2
0.243
72/3
0.085
136/6
0.367
417/1
0.012
418
0.008
72/4
0.085
136/5
0.220
136/7
0.366
73
0.486
137/2
2.306
416/2
0.028
187/1
0.652
287/1
0.729
324/1
0.987
332/1
1.133
333/1
2.626
399/1
0.077
414
0.045
0.219
78
2.258
285 , 323
286
0.874
321/6
1.165
322/2
0.142
322/3
1.056
220/2
0.607
2.840
96 , 97/1 , 98 , 100
422/1
0.056
2.490
97/2, 99 , 125/3
0.057
422/2
89
0.384
90/2
0.375 780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 513
0.109 514
0.898
1.082 515/1 , 523 , 524
0.283 219/2, 220/3
222/4
0.101 612/3 , 619/1 , 620/11
0.673 622/1 , 623/1 , 624/1
93/1
0.060 105
0.700 106
0.445 111
0:429 112
0.077
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0.324
[भाग 1
(2)
(1)
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457
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121
122
0.575
384/1
0.052
384/2
0.049 भाग 1 ]
781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
498/3
1.133 500
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(2)
(1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 276
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[भाग 1
(2)
(1)
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0.170
212/3
0.162
485/1
0.894
213
0.214 भाग 1 ]
783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 405/2
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(2)
(1)
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681/2
1.869
239/4
0.340 784
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
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0.170
[ भाग 1
(2)
(1)
256/7
1.352
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401
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1.825
309/2, 310/3
310/2
3.723 भाग 1 ]
785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 319
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(1)
(2)
563/2
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0.647 786
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 636
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0.567 349/1
0.055
0.835 759/1 , 760/1
349/2
0.020 349/3
0.054
0.835 759/3 , 760/3
350
0.072 576
0.255 591
0.356 592
1.207 600
0.190 602
0.085 351
0.049 469/2
0.034 473/3
0.066 352
0.073 471/2
0.202 353
0.065 354/1
0.049 356
0.040
0.137 473/1
357
0.045 359
0.077 461
0.951 464
0.449 468
0.247 498/1
1.445 498/2
1.518
0.662 499/1
683
0.146 684
1.044 746
0.146
(2)
(1)
750/2
0.631
361
0.024
358/1
0.040
358/2
0.049
363
0.065
0.065
364
366
0.028
0.028
367
0.718
515/2, 522
0.020
368
459/2
0.709
460
0.587
462
0.619
369
0.028
0.400
512
515/3 , 516 , 517 ,
1.910
518 , 519 , 520 , 521
370/1
0.010
0.275
459/1
370/2
0.022
371
0.036
668
1.651
0.045
373
375
0.065
0.049
376
378/1
0.053
0.049
378/2
385
0.008
0.020
386
0.016
387
388
0.020
0.020
392
394
0.020
552/1
0.368
553
0.445
554
0.376
0.413
583/1
395
0.032
397/1
0.032
397/2
0.040
400/2
0.065
400/4
0.024
404/2
0.016
406
0.012 भाग 1 ]
787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
408
0.045
0.938 643, 644
663/2
0.866 664
0.890 667/2
1.672
0.433 767/2, 769
423
0.093 424/1
0.018 732/1
0.156 733/1
0.025 720, 721/1
1.638
0.483 721/5 , 724/1
424/2
0.009 721/3
0.545 726
0.162 727
0.146 729
0.024
0.615 730
732/2
0.156 733/2
0.024 721/7, 724/3
0.506
0.510 737
748
0.579 424/3
0.009 686
0.283
0.475 721/6 , 724/2
425/1
0.020 687/1
1.258 716/1
1.159 718/1
0.063
0.083 722/1
425/2
0.020
1.259 687/2
1.159 716/2
718/2
0.062 722/2
0.083 426
0.032 427/ 1-2
0.053 427/3
0.024 486/3
0.729 486/5
0.607 431
0.049 484
2.420 434
0.113
(2)
(1)
435
0.049
0.081
433
0.089
478/1
710
0.729
714
0.809
711
0.299
713
0.474
436
0.049
0.985
57/2
442
0.117
453/1
1.003
453/2
0.225 .
0.225
453/4
454/1
0.445
533/1
0.095
453/3
0.452
454/8
0.445
454/4
0.234
533/2
0.255
454/5
0.809
454/2
0.202
454/3
0.713
459/3
0.566
470
0.636
471/1
0.498
682
0.429
1.704
474/1
47.6/2
0.202
0.458
474/2
475
0.178
478/2
0.028
479/2
1.892
494/2
2.234
495, 496
735
0.279
0.910
736
478/3
0.057
0.821
479/3 , 494/3
2.705
479/1 , 494/1
481/1
0.947
482
0.125
483
0.194
655
0.652
656
0.142 788
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 671/3
0.647 672/1
0.340 672/2
0.340 673/2
0.344 486/1
0.906 486/6
0.688 486/2
2.347 486/4-7
1.335 478/1
1.230 487/2
1.234 488
0.854 489/1
0.688 489/2
0.890 499/2
0.661 532/2
0.202 546/3
0.275 685/3
0.405 752
0.097 753
0.445 548/2
0.312 564
0.291 566/2
0.312 567/2
0.590 568/2
0.566 570/2
0.474 584/2
0.045
0.217 585/2, 586/2
587
0.065 549
0.486 550
0.328 551
0.841 552/3
0.368 552/2
1.000 565
0.340 589
0.486 590
0.255 569
0.938 575/2
0.405
0.405 575/3
575/4
0.515 583/2
0.473 593/1
1.250 594
0.049 595
0.061
[भाग 1 (1)
(2)
596
1.497
597
0.231
598
1.096
0.053
603
0.360
604
605
0.045
607
0.040
593/2
0.809
609
0.190
611
0.413
670
1.032
612/2
1.466
0.069
627/1
628/1
0.364
628/2
0.121
628/3
0.854
630/1
0.154
633
0.081
632/1
0.688
632/6
0.182
632/7
0.607
632/8
0.053
786/2
0.567
792/2
0.243
787/1
0.202
788/1
0.235
789/1
0.053
789/3
0.688
627/2
0.069
628/4
0.364
628/5
0.405
628/6
0.854
630/2
0.150
631
0.129
632/9
0.688
632/10
0.809
632/11
0.910
786/3
0.563
0.239
792/3
787/2
0.016
788/3
0.121
0.352
789/4
0.688
789/5
374
0.081 भाग 1 ]
789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 638
2.549 639
1.015
1.056 640
774
0.247 775
1.388 779
0.223 780
5.062 781
0.275 795
0.125 777
0.372 797
0.210 798
1.931 671/2
1.801 692
1.295
0.075 703/1 , 704/1
717
0.214 721/2
0.607 721/4
0.809 734
0.069 741
0.328 742
0.101
0.680 743
744
0.413 750/1
0.583 749
0.202 750/3
1.432
0.716 750/4
754
0.073 756
0.599 757
0.190 765
0.721 51/2
1.033 188/1
0.594 188/5
0.349 190/1
0.020 188/3
0.594 186/6
0.440 190/2
0.020 188/2
0.594 188/4
0.250 190/3
0.021
(2)
(1)
324/2 , 332/2 , 333/2 0.101
0.863
208/1
104/3
0.085
124/2
0.202
124/5
0.105
124/8
0.935
420/2
0.040
0.121
342/1, 343/1
0.547
559/1 , 560/1
563/1
0.117
572/1
0.303
0.680
573/1
574/1
0.202
1.825
309/1 , 310/1
1.826
309/3 , 310/4
380
0.045
189/1
कच्चे मकान-05
ग्राम पंचायत भवन
पक्का-01 शाला
भवन पक्के-03
चबूतरा पक्का-01 .
217
कच्चे मकान-05
कुंआ पक्का-01.
334
कच्चे मकान -07 शाला
भवन कच्चा-01 .
362
कच्चे मकान-66 402
कच्चे मकान-24 428
कच्चे मकान-34 447
कच्चे मकान-03 458
कच्चै मकान-15
योग .. 532.200
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है .
790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं. 1 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1370- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
( ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- नगझिर प.ह.नं. - 27 ब.नं. - 285 रा.नि.मंडल - छिन्दवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 11.980 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
98
0.180
169
1.598
99/1
0.350
101
0.283
107/2
1.878
106
0.360
108
0.348
110/1
0.050
166
0.045
167
0.681
168
0.166
182/1
1.202
182/2
0.256
183
0.066
188
0.100
189
1.396
1.117
190/1 , 191/1
1.118
190/2, 191/2
107/1
0.390
110/2
0.396
योग 11.980
[भाग 1 ( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1371 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - अमरवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- बांदरा प.ह.नं. -42 ब.नं. - 200 रा.नि. मंडल- अमरवाड़ा-2
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 14.946 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
(हेक्टर में) प्रस्तावित रकबा
(1)
(2)
277/1
0.622
278/1
0.053
0.077
279/1
277/2
0.466
277/3
0.417 भाग 1 ]
791
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 250/3
0.225 277/4
0.041 278/2
0.036 279/2
0.036 285/1
0.225 281/1
0.204 282/1
0.200 281/2
0.205 282/2
0.327 283
0.957 284/2
0.287 284/1
0.130 285/2
0.501 285/6
0.159 286/1
1.013 285/3
0.348 285/4
0.028 285/5
0.311 285/7
0.041 286/3
0.220 286/2
0.250 250/1
0.065
0.480 251/4 , 252/19
251/10 , 252/18
0.543 252/4
0.150 327/13
0.041 328
0.713 327/4
0.121 327/3
0.113 327/6
0.032 327/5
0.024 721
0.300 722
0.150 329/2
0.036 329/3
0.037 329/4
0.037 723/1
0.507 723/2
0.761 725
0.065 727
0.190 726/1
0.412
(2)
(1)
728
0.180
726/2
0.475
726/3
0.525
732
0.200
744
0.900
746
0.110
0.300
748/1 , 749/1 , 750/1
0.100
748/2 , 749/2 , 750/2
योग .. 14.946
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंचं व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1372- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई 792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(ग ) नगर/ ग्राम- हिवरखेड़ी, प.ह.नं. - 01 , ब.नं.- 316, रा.नि. मंडल-चौरई.
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 110.328 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
372/4
0.510
0.060
369
373/2
0.541
373/3
0.340
374
1.300
375/1
0.526
375/2
0.664
496/4
0.482
498/2
0.040
499/2
0.409
500/2
0.332
940/1
0.484
0.440
376 , 377/1
1.986
537/1 , 537/2
942/2
0.101
496/3
0.360
501/4
0.045
501/3
0.324
0.150
502/1 , 503/3
536/2
0.233
536/6
0.233
496/5
0.486
496/6
0.717
498/1
0.036
501/1
0.745
499/2
0.409
500/1
0.081
0.202
536/5
500/3
0.085
536/3
0.202
500/4
0.166
536/4
0.405
501/2
0.421
0.077
502/2
503/2
0.069
536/1
1.279
538
0.384
537/3
2.579
[भाग 1 (1)
(2)
541/1
0.330
544/3
0.628
541/2
0.364
965/2
1.165
974/1
2.586
541/3
0.888
543
0.101
544/1
1.031
544/2
0.931
545
0.190
1.910
546/2
546/1-
0.567
549/1
1.360
547/2
0.748
549/2
1.786
549/3
0.649
549/8
0.121
1.342
549/9
934/1
0.801
940/2
0.093
0.232
935/1
935/2
0.232
947/3
0.230
948/2 , 949/2 , 950/2 ,
0.101
952/2, 953/2
954/1
0.150
0.382
957/1
956/6
0.217
935/3
0.232
936
0.789
938
0.279
0.757
937
960
0.680
939
0.745
956/1
0.331
940/3
0.013
0.344
943/3
943/1
0.607
944/1
0.308
940/4
0.433
0:279
941/1
956/2
0.850
941/2
0.280
956/5
0.850 भाग 1 ]
793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 942/1
0.033 943/2
0.769 943/4
0.729 944/2
0.405 946/1
0.809 946/2
4.796 955
0.222 965/3
0.486 947/1
0.230 948/4, 949/4 , 950/4 0.100 952/4, 953/4
956/4
0.220 947/2
0.531 948/3 , 949/3 , 950/3
0.162 952/2, 953/2
948/1 , 949/1 , 950/1
0.410 952/1, 953/1
951
0.049 954/2
0.101 957/2
0.383 963/1
0.938 956/3
0.405 958
0.643 959
0.744 961/1-2
1.356 962/1-2
0.400 963/3
0.070 961/3
0.494 963/2
1.214 964
2.667 965/1
0.090 965/4
0.485 966
2.936 967/1
1.303
1.053 1019/1
1020/1
2.954 967/2
1.000
0.809 967/3
1019/3
0.809 1020/2
1.214 969/1
0.162 969/9
0.101 969/10
0.486 (1)
(2)
970/1
0.049
971/1
0.057
971/2
0.388
972/2
0.539
0.040
1016/3
1017/4
0.890
1017/3
0.449
969/4
0.121
969/5
0.243
969/6
0.101
969/7
0.101
969/8
0.101
969/11
0.121
969/2
1.085
969/3
0.514
972/1
0.466
0.081
970/2
0.036
971/3
0.065
974/2
975
0.962
977
0.890
990
1.505
992
0.393
993/1
1.887
0.040
996
1.500
1022,1023
0.101
978
2.104
979/7
994/3
0.057
0.120
979/4
0.340
979/5
979/6
0.014
1.200
979/8
0.471
993/2
0.029
994/2
991/2
0.200
991/3
0.450
0.120
995/5 , 997/5 , 998/3
995/6
0.160
0.829
995/7
995/13
0.830
1010/1
0.870
1010/2
0.040
1011
0.922 794
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
1012
0.607
1013
1.647
1014
1.084
1015
0.170
1017/7
0.409
1016/2
0.089
1017/2
0.979
1019/2
2.159
1021
2.657
0.180
989/1
1017/1
0.404
1017/5
0.224
1017/6
0.225
0.130
523
524
0.050
525
0.250
योग .. 110.328
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1373 - प्रस्तु- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
[ भाग 1 की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-केवलारी , संभा, प.ह.नं. - 2/4, ब.नं.- 32, रा.नि. मंडल -चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 256.609 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.284
573/4 , 574/4
282/2
0.259
252/1
0.057
0.052
253/1
0.180
340/3 , 390/3
349/2
0.951
0.089
349/1-6घ
349/13 ख
0.050
448/2 , 449/2 , 450/2
0.729
458/9
448/4, 449/4, 450/4
0.535
458/11
448/6 , 449/6 , 450/6 , 0/6, 0.065
458/13
0.737
283/2 , 284, 285/1
464/2
0.308
467/1
0.862
0.421
405/1-3
68/1
1.578
72/4
0.761
72/3
0.777
0.729
398/2 , 399/2 , 400/2
400/5
0.040
402
0.473
403/1
0.073
403/2
0.202
0.365
451/3 , 452/1 , 454/3 455/3 , 456/3
0.061
458/4
73/7
0.324
416/2-3
0.372
0.547
451/1 , 454/1 , 455/1 , 456/1 भाग 1 ]
795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
463/2
0.567 538
0.845 259
0.040 438/1
0.237
0.330 438/3
484/3
0.227 503/1
0.624 269/3
0.812
0.401 511/4 , 512/2
0.401 511/7 , 512/4
397/3
0.153
1.171 520/2, 521/2
421
0.625 423
0.129 546/8 , 547/8 , 548/8
0.028 549/8
546/3 , 547/3 , 548/3
|
0.469 549/3
546/6 , 547/6 , 548/6
0.647 549/6
546/7 , 547/7 , 548/7
0.065 549/7
282/3
0.021 283/1
0.040 407/1
0.049 638/20
0.809
0.083 77/1 , 78/1
0.494 77/3 , 78/4
294/3
0.004 418/2
0.183 569/1-2
0.179 571/1-2-3-4-5
0.267 571/7-8-9-10-11
0.729 394/5
0.012 511/8
0.405 470
0.519 69/1
0.717
0.084 77/6, 78/5
294/6
0.004 499/1
0.154 500
0.210 502
0.607 484/2
0.227 73/2-3
0.777
(2)
(1)
546/1-4 , 547/1-4 ,
0.960
548/1-4 , 549/1-4
0.405
573/1 , 574/1
546/5 , 547/5 , 548/5 ,
0.407
549/5
294/4
0.028
0.991
413/3
404
0.243
405/2
0.182
290
0.085
256/2
0.049
264/3
0.004
265/1
0.008
266/1-2
0.024
267/1
0.020
285/2
0.032
286/1
0.041
285/3
0.065
286/4
0.028
288/2
0.016
0.445
453/1 , 455/5
268/1
0.405
0.607
60/1-2
66/2
0.234
0.117
573/3 , 574/3
287
0.166
180/ 2क
0.409
0.016
248
239
0.283
0.524
397/1
0.371
397/2
0.020
264/5
0.230
466/1
0.333
638/4
638/13
0.282
638/16
0,405
638/19
0.736
0.048
394/6 , 395/4
638/23
0.918
0.576
507/1 , 577/1
522/1
0.259
532
0.299
533/3
0.182
535/2
0.769 796
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 73/6
0.777 420/2
0.419 420/1
0.416 486/3
0.223 499/2
0.157 526/3
0.061
0.065 529/2
531/2
0.089 511/9
0.097 526/4
0.061
0.065 529/3
531/3
.0.089 501/1-3
0.113 503/2
0.548 442/1
0.323 569/3क
0.040 571 / 11 क
0.383 571 /12क
0.149 473
0.153 479
0.845
0.458 484/1
0.057 62, 63 , 64
464/1
0.308 467/2
0.866 570
0.688 488
0.433 581
0.134 524/1
0.313
0.577
0.085 77/8 , 78/6
0.004 294/7
0.397 73/5
392/3
0.158 446/2
0.521 280/1
0.162 282/1
0.295 282/4
0.040
0.372 272
0.069 525
0.230 526/1
529/5
0.060 531/5
0.085 260/1
0.024 72/1
0.856
[भाग 1 (1)
(2)
638/27
0.607
441/2
0.263
441/1
0.259
459/4
1.577
222
0.101
71
0.785
72/5
0.384
281/2
0.053
514/1
0.753
232
0.069
496/1
0.202
277/1
0.101
0.134
278/2-4
457
0.486
463/1
0.655
0.028
340/1 , 390/1
425
0.194
1.282
546/2, 547/2 ,
548/2, 549/2
0.401
573/2, 574/2
526/5
0.061
0.065
529/4
0.089
531/4
0.251
416/4
451/2क, 452/3क,
0.141
454/2क 455/2क,
456/2क, 458/7क|
0.348
394/3 , 395/1
0.215
394/4, 395/3
4.050
638/26
0.010
301/1
370
0.858
0.093
373/3
374
0.354
378/2
0.287
380
0.372
401
0.045
419
0.943
422
0.486
458/2
0.049
0.205
513/1
396/2
0.405
630
0.121
631
0.142
0.085
637/4 भाग 1 ]
797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 638/21
0.607 638/28
1.142 250
0.030 347/4
0.235 348/4
0.227 394/1
0.526 411/3
0.328 458/3
0.053
0.766 61, 65/2 , 66/2
67
0.490
1.760 83, 84
1.986 86, 87
55/2
0.850 387
0.235
0.162 392/1
403/3
0.130 424/1
0.284
0.566 426, 436/1
436/3
0.405 494/1
0.326
0.175 579/3
434/1
0.235 447
1.635
0.350 579/1
220/3
0.011
0.032 252/2, 253/2
342
0.490 343
0.745 346
0.368 349/3
0.688 394/4
0.688
1.935 349/5 , 349/8 ,
349/9, 349/12
349/7
0.223
0.607 349/11 , 349/14
410
1.299
0.006 245/1 , 246
338/1 क
0.118 338/2क
0.065 338/2ख
1.335 339/2क
0.283 571/6
0.523 572
3.166 573/3
0.307
(2)
(1)
0.966
575
0.433
179/ 1क
180/4ख
0.324
1.056
180/6-7-8
180/5
0.607
638/25
2.425
518/2
0.405
181/1
0.069
181/2
0.146
181/4
0.013
234
0.069
0.822
271 , 274/1 , 275/1
0.271
274/2
338/1 ख
0.142
338/2ख
0.214
338/3ख
1.647
0.275
339/2ख
375
0.105
381
0.393
372/1
0.263
0.680
372/2
1.220
58 , 91 , 92 , 93 , 94
72/2
2.000
73/1
1.716
73/4
0.364
292/1
0.020
0.024
293
298
0.117
0.962
376/3, 398/1 ,
399/1 , 400/1
0.736
376/5 , 398/3 ,
399/3 , 400/3
1.012
377, 393
388
0.150
391/1
0.280
0.032
398/4 , 399/4 , 400/4
407/2
1.133
459/1-2-3
3.141
2.048
640, 643
0.802
511/6, 512/3
1.612
74/1ख , 75
80/2
1.659
0.340
440/2
0.597
443/2, 444/2 798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 478/2
0.162 485/1
0.206 486/2
0.194 491/2
0.152 496/2
0.105
0.965 504/1 , 505/1
0.210 507/2 , 577/2
637/2-3
0.085
0.775 638/3
461
0.498 462
0.462
0.822 468, 469
0.465 475, 477
495/3
0.008
0.789 641, 642
424/2
0.283
0.721 436/4, 437
494/2
0.326 579/2
0.175 436/2
0.364 636/2
0.401 638/8
0.202 638/10
0.333 638/14
0.647 638/18
0.567 639/2
0.069 277/2
0.162 277/3
0.020 278/3
0.081 278/4
0.105 279/1
0.081 280/3
0.040 513/5
0.949 513/6
0.684 514/2
0.485 418/1
0.898 490/1
0.100
0.222 584/1 , 585/1
296
0.032
0.093
0.125
0.607 349/1-6ग
0.320 349/13क
1.190
0.417
(2)
(1)
0.413
341/1ख
344
0.247
0.190
345
347/1-2-3 , 348/1-2-3 0.902
0.283
351/3 , 352/2 ,
356/1 ग, 356/ 1 घ
0.275
358/3
251
0.040
258
0.073
294/1
0.061
350
0.097
0.849
351/1
0.162
356/1क
0.190
394/2
396/1
0.073
451/2क, 452/3क,
0.500
454/2क, 455/2क ,
456/2क, 458/7क |
0.142
455/5 ,
451/5 , 453/4,
456/5, 458/2
0.178
509/3
509/5
0.324
0.717
511/2
511/5
0.712
281/3
0.049
0.215
279/2, 280/2
445
0.737
0.040
263
0.324
444/2
2.508
522/4, 523/2
0.154
220/2, 221
0.298
228
230, 231 / 1-2 , 235/ 1-2 0.486
238
0.158
0.050
254, 255
273
0.352
275/2
0.227
0.255
278/1 , 281/1
515, 516/1-2-3-4-
2.194
5-6-7-8
517/1-2-3
0.340
440/3
0.273
443/3, 444/4
478/3
0.162
485/3
0.207 भाग 1 ]
799
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 491/3
0.152 496/3
0.105
0.965 504/2, 505/2
0.210 507/3 , 577/3
223
0.121 224
0.478
1.691 269/1 , 270/ 1-2
268/2
0.008 359
1.408 439
1.631 444/1
0.324 444/3
0.202 483
0.413 491/1
0.356 501/2
0.057
0.684 578, 580
0.032 249
395/2
0.713 451/4, 452/2, 453/2 ,
0.212 454/4, 455/4 , 456/4 ,
458/5
509/2
0.275 509/4
0.243
1.456 511/3 , 512/1
440/1
0.611 443/1
0.771 485/2
0.502
0.551 486/1 , 487
478/1
0.384 480
0.582 481
0.185 498
0.821
0.138 501/4 , 501/5
0.020 180/2ख
180/ 3ख
0.308 181/8
0.222
0.020 179/ 1ख
179/2घ
0.299 180/3क
0.073 180/4क
0.607
0.085 170/1 , 171/3 , 172, 173 446/1
0.172
0.632 181/3
0.029 299/2
371/2
0.498
(2)
(1)
0.129
416/1
0.757
416/5
0.352
417/1-2
442/2
0.321
524/2
0.244
1.445
528/1
0.494
530/2, 533/2
535/1
0.943
229
0.151
0.093
236
0.798
518/1 , 519/1
1.150
627, 628 , 629
0.470
633
638/5
0.203
638/6
2.024
269/2
0.807
0.024
260/3
358/2
0.283
511/1
0.729
247
0.010
0.028
291
360
0.676
1.032
361 , 363
0.229
364
0.498
365
366
0.672
367/1
0.299
0.346
446/3
407/7
0.125
0.878
411/1
0.190
636/1
0.210
637/1
638/2
0.536
0.687
638/9
638/12
0.282
638/15
0.282
0.800
638/22
639/1
0.069
178
0.339
180/1
0.454
181/7
0.296
522/2
0.615
524/3
0.080
0.607
528/2
0.202
530/3 , 533/4 800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 533/1
0.081 220/1
0.011 438/4
0.101 438/5
0.089 482
1.007 59
0.720 69/2
0.713 294/5
0.008
0.130 336/1 , 337
0.270 77/2, 78/2
0.496 77/4, 78/3
77/5
0.561
0.008 294/2
391/2
0.085 297
0.088
1.515 522/3, 523/1
1.805 74/1क, 76
79
0.563 300/2
0.010
0.873 80/1 , 81/1
339/1
0.299 68/2
0.785 70
0.621 427, 428 , 429/1-2 ,
2.850 431, 430/1-2 432 ,
433, 434/2 , 435
438/2
0.870 357
0.771 276
0.341 527
0.425
1.708 536 , 537 , 544, 545
1.193 472/2
0.931 513/2, 513/7
0.301 513/3 , 513/4
220/4
0.011 220/5
0.011
1.558 412, 414, 415
493
1.165
0.741 465/2, 466/2
471/2
0.918 474/2
0.253 476/2
0.221 256/1
0.045 257
0.036 292/2
0.020
(2)
(1)
373/2
0.372
0.332
373/5
0.053
378/1
379/2
0.145
0.178
379/4
382/2
0.547
408
0.024
0.482
411/2
413/1-2
0.979
471/1
0.914
0.259
474/1
0.219
476/1
384
0.655
0.202
392/2
0.283
407/3
0.243
407/5
409
0.125
0.260
407/4, 407/6,
406
0.624
407/8
0.242
0.405
638/1
638/7
0.283
638/11
0.283
638/17
0.242
0.870
80/3 , 81/2
295
0.032
349/1-6क
0.081
0.065
349/15
349/1-6ख
0.433
0.026
340/1 , 390/1
349/16
0.093
448/1, 449/1 ,
0.729
450/1 , 458/6
448/3, 449/3 , 450/3 ,
0.535
458/10
0.065
448/5, 449/5 ,
450/5, 458/12
260/2
0.024
261
0.008
264/4 , 265/2 ,
0.118
266/3-4, 267/2
0.056
264/6 , 265/3 ,
266/5, 267/3
286/2
0.057
0.080
285/4, 286/3 भाग 1 ]
801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 288/1
0.032 288/3
0.016 351/2, 352/1 , 353 ,
0.870 356/2क, 356/1 ख
509/1
0.934 352/2 , 354 , 355 ,
1.804 356/2ख , ग, 358/1
385
0.061 386
0.538 569/3 ख
0.040 571/11 ख
0.386
0.154 571/12 ख
339/3
0.284 301/2
0.008 418/3
0.122 418/4
0.073 418/5
0.076 490/2
0.345
0.260 584/2, 585/2
518/3 , 519/2
2.023 237
0.166 513/8
0.405 489
0.137 492
0.343 582
0.312 583
0.243
0.024 179/2 ख
0.088 149/6 , 150/11
0.121 149/9 , 150/14
0.081 150/8 , 157/5
465/1
0.506
0.088 149/5, 150/10
0.121 149/8 , 150/13
0.081 150/7 , 157/4
233
0.069
0.809 540/2
0.659 149/4, 150/6
0.088 149/7, 150/12
0.121 149/10 , 150/15
0.081 150/9 , 157/6
151
0.142 540/1
2.178 541
0.971 542
0.073
(2)
(1)
0.061
526/2
0.065
529/1
0.089
531/1
0.210
383
1.171
520/1, 521/1
0.158
367/2
371/1
0.182
0.016
299/1
0.158
367/3
371/3
0.182
0.259
368
0.494
373/1
373/4
0.221
378/3
0.049
379/1
0.186
379/3
0.166
382/1
0.615
मकान-25
329
262
मकान-02
योग .. 256.609
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
802
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 1374 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-मोंआर प.ह.नं. - 02 ब.नं. - 238 रा.नि. मंडल-चौरई .
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
1.833
2/1-2 , 3/1
162/4
0.405
168
0.271
169/1
1.092
486/3
0.369
524/3 , 526/1 , 527/1 ,
2.078
528/1 , 529/1 , 530 / 1-2 532/2-3 , 555/1 , 556/1
515/9
0.360
0.115
515/10
485/2
0.027
515/2
1.180
1.833
2/3, 3/2
171
1.396
389/2
0.015
390
0.015
0.027
485/3
1.670
515/7
486/4
0.365
1.738
524/4 , 526/3 , 527/3
0.458
2/4, 3/3
5/2
0.122
9/1-3-4
0.689
387/1
0.006
0.036
416/2
(2)
(1)
485/4
0.027
515/8
1.191
515/11
0.480
0.457
2/5, 3/4
5/5
0.121
0.688
9/10
387/2
0.005
524/5क, 526/4क,
527/4क, 528/3क,
0.764
529/2क, 529/3क,
530/3-4क, 532/4क
555/4क, 556/4क
0.457
2/7, 3/6
5/7
0.122
9/12
0.688
387/4
0.005
524/5 ग , 526/4 ग
527/4 ग , 528/ 3 ग
0.765
529/3 , 530/3-41
532/4ग , 555 /4ग ,
556/4 ग
0.456
2/6, 3/5
5/6
0.121
9/11
0.688
387/3
0.005
524/ 5ख , 526/4ख ,
528/3 ख , 529/ 2ख,
0.765
529/3ख , 530/3-4ख , 532/4ख , 555/4ख,
556/4ख
4/1
1.615
5/1
0.364
9/6
0.041
4/2
1.036
9/7
0.567
0.930
4/3
4/6
0.202
0.025
413
4/4
0.914
5/3
0.461
9/8
0.324
0.203
4/5
5/4
0.405
0.364
9/9 भाग 1 ]
803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 6
0.401 15/2
2.343
0.142 65
66
0.243 162/5-6
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7/2
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2.359 15/6
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0.242
(2)
(1)
268/3
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372
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374
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290/2
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17
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20
1.918
21
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531
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19/1-2
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101/5
0.101
102/4
0.040
101/6
0.186 804
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 102/5
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0.624
[ भाग 1 (1)
(2)
41/8
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214/7
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217/2
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41/5
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509/2-3ख , 510/2
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41/3
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73/2
73/3
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73/4
0.053
93/1
0.145
103/2
0.239 भाग 1 ]
805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 104/2
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(2)
(1)
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1.248
46/4
1.248
0.389
47/2क
47/4क
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142/1
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391/1 क
0.382
47/2ख
47/4ख
0.366
141
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0.051
142/2
49/2
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55/2
0.121
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0.467
137/1 , 138/2
0.008
391/1 ख
47/1
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143/1
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391/2
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47/5
143/2
0.020
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144
0.117
145
156/3
0.162
0.142
499/1
500/1
0.020 806
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 501/1
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92/4
0440
[भाग 1
(2)
(1)
0.121
94/1
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410/4
411/4
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93/2
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104/3
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409/2
410/2
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0.008
411/2
0.405
107/3
108/3
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109,110
123/1
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123/3
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268/2
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377/3
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378/3
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123/2
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274/2
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253/3
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1.085
288/4 , 289/4 , 290/7
1.112
123/4
274/1
0.032
288/11
1.214
124
0.348
126/2
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130/3 क
0.254
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131/ 1क
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160/3
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125, 126/1
127/1
0.220
130/2
0.699
139/3
0.251 भाग 1 ]
807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 156/1
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(2)
(1)
0.510
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158/1
158/3
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159/2
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292/2
159/4
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159/8
160/4
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162/1
1.562
0.550
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0.729
162/2
242/1 छ
0.121
428/1 ग
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245
0.194
247/1-3
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249/7
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255/1
1.092
162/3
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0.178
242/1 च
428/ 1 ख
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265/2
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251/2
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254/2
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255/2
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266
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267
428/1 ज
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186/1
0.222
201/1
0.493
228
0.150
194
1.765 808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 210
0.267 195
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201/2
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0.081
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479/2
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235
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238
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261
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(2)
0.004
377/1
0.004
378/1
392/2
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428/1
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249/2-4
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254/3
1.052
256/3
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394
414
0.053
253/1 ख
0.057
434/3 ग
0.040
5.824
257
262/1
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265/1
0.251
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392/1
265/3
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0.959
416/4
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268/1
269/2
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270
0.069
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277
288/12
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515/1
516/1
0.424
517/1
0.547
2.013
524/2 , 525/3-4 भाग 1 ]
809
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
0.012 396/2 , 395/2 , 397/2
0.012 396/3 , 395/3 , 397/3
403
0.040
1.760 509/2-3क , 510/1
512/1
3.178 420/1
0.315 421/1
0.040
0.053 422/1 ग
422/3
0.053 423/2ख
0.125
0.316 423/1 ख , 434/3 ख
434/4ख
0.849 488/1
0.331
0.016 405/1 , 406/1 , 407/1
419/1
0.308 496/2
0.648
0.405 502/5 , 505/5
1.035 490/1 , 491/1 , 497/1
0.032 405/2 , 406/2 , 407/2
0.817 496/3
496/1
0.818
0.016 405/3 , 406/3 , 407/3
0.016 405/4, 406/4 , 407/4
0.145 490/2, 491/2 , 497/2
1.034 490/3 , 491/3 , 497/3
408
0.035
0.006 409/1
410/1
0.004 411/1
0.004 412/ 1-2
0.055 415
0.030 416/3
0.032 417/1
0.033 417/3
0.045 417/5
0.058 418/4
0.081 419/2
0.344 442/4
1.376
0.040 485/3
485/4
0.041 418/2
0.081 419/4
0.344 442/2
1.376
1.099 420/2, 421/2
(2)
(1)
0.125
423/1क
434/3क
0.494
441/1
0.749
422/1क
1.099
0.129
423/2क
426/2
0.053
426/3
0.048
434/4क
0.405
434/1
0.138
444/1
0.713
443/2
0.040
444/2
0.583
422/ 1ख
0.061
1.252
424/1-2, 425/1-2
445/1
0.344
435/3 , 436/3 , 437/3 ,
1.619
438/3 , 439/3 , 440/3
428/1 छ
0.121
428/2
0.182
428/3
0.182
429
1.586
430
1.258
433/1
0.425
433/2
0.441
435/1 , 436/1 , 437/1 ,
0.833
438/1 , 439/1 , 440/1
441/2
0.753
435/2, 436/2 , 437/2 ,
2.468
438/2, 439/2 , 440/2
523/2
0.325
442/1
1.736
444/3
0.738
442/3
1.396
445/2ख
0.194
445/2क
0.194
482/1क
0.134
480/1
0.075
480/2
0.075
481/2
0.032
481/4
0.032
495/1
0.198
507/1
0.405
508/2
0.841
2.379
514 810
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 518/1
0.243 520/1
0.372 520/2
0.121 521/1
0.385
1.062 559, 560
495/2
0.203 507/2
0.930 508/1
0.918 508/3
0.123
2.788 518/2
522
0.053 520/3
0.373 521/2
0.404 523/1
0.607 484/1
1.037 534/1-2
0.271 533/1
0.688 481/3
0.032 483
0.611 486/1
0.101 492
1.051 493
0.040 494
0.283 486/2
1.019 486/5
0.365 488/2
0.749 488/3
0.466
0.890 490/4, 491/4
0.607 515/ 4ख , 516/3 ख ,
517/ 3ख
0.203 524/6ख , 525/5ख
0.866 499/2 , 500/2 , 501/2
0.866 499/3 , 500/3 , 501/3
1.033 502/2, 505/2
0.122 502/3 , 505/3
0.507 502/4, 505/4
523/3
0.531 504
1.748 506
0.138 513/3
2.959 519/2
1.266 561/1
0.647 561/4
0.945
0.405 509/2-3ग , 510/3
[भाग 1
(2)
(1)
512/3
0.405
513/1
1.234
1.214
513/2
519/1
1.356
0.405
519/3
0.647
561/2
561/3
0.140
0.630
515/3 , 516/2 , 517/2
0.451
524/1, 525/1
0.388
515/4क, 516/3क ,
517/3 क
0.299
524/6क, 525/ 5क
0.994
515/5 , 516/4 , 517/4
0.502
524/7 , 525/6
0.364
515/6 , 516/5 , 517/5
533/2
0.101
0.490
536/1 , 537/1
544/2
0.057
0.090
547, 548
549/1
0.091
564/1
0.070
549/2
0.090
0.090
549/3
551
0.061
562/1
0.140
562/2
0.030
0.101
204/6 , 205/16 , 209/6
288/1
0.405
मकान कच्चे 10 281/2 ( आबादी)
मकान कच्चे 14 448 ( आबादी)
मकान कच्चे 01 418/3 (घास)
योग .. 311.459
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित नक्शा भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1375 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वंर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- सिहोरा, प.ह.नं. - 29 , ब.नं.- 576, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -399.778 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
267
0.166
275/1
0.202
280
0.551
306/2
0.028
306/4
0.122
806/4
0.225
827
0.773
829
0.737
755/2
0.405
2/2
0.331
4/2
0.911
198
0.785
199/2
0.304
199/1
0.405
200
0.709
(1)
(2)
260
0.801
262/2
1.618
1.497
769/2 ..
780/1
0.749
780/2
0.684
1.627
216
868/2
0.234
862/3
0.809
854/1
1.316
830/4
0.405
830/5
0.405
831/2
0.405
779/2
0.558
873/3
0.728
758/2
0.709
758/4
2.023
758/6
0.291
858/2
0.607
853/2
1.299
843
2.416
854/3
0.992
863/1
0.786
830/1
0.851
292/2
1.797
52/2
1.619
207/2
0.809
0.373
208/2
212
0.040
2/3
0.331
4/3
0.911
217
3.468
269/1
0.591
270/2
0.522
304/1
2.186
0.891
305/1
0.704
304/2
775
1.052
753/4
0.744
264/1
1.619
847/2
0.016
849/2
0.190
850/2
0.388
850/4
0.080
874/3
0.687 812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 817/1
0.073 818/1
1.246 867/1
0.219 710/1
0.616 247
0.300 834
0.938 835
0.324 836
0.539
3.755 837
839
2.258 840
0.914 271
0.765 300
1.425
1.789 825
777/2
1.011 877/2
0.997 854/4
0.995 309
0.465 310/1
0.283 310/2
0.360 266/2
0.061 307/2
0.575
0.105 314, 315
26/2
1.134 27
0.186 28/1
0.506 842/2
0.627 855/3
1.821 204/1
0.534 205/1
0.473 206/1
0.243 270/3
0.283 304/3
0.704
0.996 195/2, 196/2
201/2
0.874 202/2
0.191 203/2
0.692 741
0.563
2.221 785
788
1.855 779/4
0.364 257
0.729 774
0.534 876
1.611
(2)
(1)
293
1.339
831/1
2.229
0.275 .
245
246/1
0.200
1.374
758/3
819/5
0.202
819/6
0.202
0.202
819/7
819/8
0.045
820/4
0.158
820/5
0.202
766
0.146
0.040
767
872
0.882
0.295
881
884/1
1.493
867/2
0.567
1.064
869
848/3
0.454
873/6
1.144
0.227
819/1
857/1
1.424
867/4
0.218
259/1
0.363
0.405
259/2
259/3
0.405
2.833
262/1
0.304
287
0.105
290/2
296
0.388
298/2
0.450
0.591
298/3
282/1
0.081
283/1
0.194
285/2
0.141
0.048
819/4
820/2
0.141
822/4
0.036
793/1
0.405
796/1
1.489
0.640
48/3
50/2
1.405
2.201
221
0.995
195/1 , 196/1 भाग 1 ]
813
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2)
0.101 764
765/1
0.525 769/1
2.155 769/4
0.587 887
0.624 848/1
0.445 862/2
1.214 873/2
1.145 884/3
1.181 758/1
1.217 875
1.579 886
0.194 847/1
0.057 849/3
0.191 850/1
0.349 850/5
0.077 874/2
0.687 873/4
1.619 264/2
0.845 830/2
1.262 874/1
0.040 871
0.279 873/5
0.474 786
0.061 847/3
0.121 850/3
0.150 830/3
1.262 31/3
0.243
1.570 854/2
0.992 855/1
0.579
0.243 860
861
0.040 862/1
0.685 863/2
0.547 31/2
0.243 204/2
0.534
0.474 205/2
206/2
0.243 859
2.012 848/2
1.206 848/4
0.773 218/1
1.320 856/1
0.040
(2)
(1)
851/4
0.712
873/7
0.057
0.458
301
824
2.015
0.368
745/3
1.416
838/3
841/3
0.546
754
0.922
2.023
778
862/4
1.011
863/3
1.011
32
0.599
197
2.890
821/1
1.214
821/2
1.012
822/2
0.263
762
2.614
0.987
793/2
794
0.878
795
0.729
0.405
758/7
49
0.101
0.649
48/1
50/1
1.283
52/1
1.618
28/2
1.817
0.956
12/2, 12/3
12/5
1.210
33/4
1.214
3.984
8/1, 8/2
47
0.198
48/2
1.418
0.283
270/1
304/4
0.712
1.300
853/1
858/1
0.607
0.462
815
820/3
0.036
822/1
2.007
820/6
0.551
865/3
0.178
864
0.097
865/1
0.429
866/3
0.517 814
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 303
0.291 306/1
0.211 306/3
0.093 806/2
0.061 806/3
0.040 806/5
0.122 823/2
0.930 826
1.740 765/2
0.494 768
0.162 769/3
0.295 756
0.259 752
2.922 841/2
0.146 760
0.267 761
0.891 763
1.809 266/1
0.064 307/1
0.574 808
0.543 199/1
0.405 200
0.709 866/1
0.729 856/2
0.749 851/2
0.712 771
0.793 877/3
1.043 878
0.113 851/3
0.712 873/1
0.057 31/1
0.243 33/1
0.356 207/1
1.246 209
0.405 735/1
0.425 838/1
1.416 841/1
0.546 844
0.962 857/3
1.113 819/2
0.227 865/2
0.041 866/2
0.648 867/3
0.259 842/1
0.652
[भाग 1 (1)
(2)
842/3
0.364
855/2
1.821
218/2.
0.670
35/4
0.387
35/5
0.446
23/1
1.164
25/1
0.339
5
2.379
6
0.757
7
0.882
34
0.070
36
0.283
194
0.551
276
0.250
278
0.210
281
0.223
284
0.182
285/1
1.093
286
0.299
2/1
0.665
4/1
1.809
265
0.113
288
1.113
313
0.041
289
0.409
255
0.450
1.485
292/4
292/1
0.769
292/3
1.259
823/1
0.783
823/4
0.911
740
1.801
822/3
0.405
879
0.231
880
0.020
883
0.312
884/2
3.857
885
0.061
797/2
0.100
848/5
0.882
848/6
0.882
851/1
2.096
857/2
0.991
816
1.018 भाग 1 ]
815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 770
1.619 772
0.057 773/1-2
1..890 877/1
1.077 845
3.087 846
0.312 852
2.104 29
2.432 31/4
0.420 23/3
0.205 25/4
0.207 25/2
0.101 52/3
1.619 201/1
0.720 202/1
0.234 203/1
0.797 748
0.829 751
0.243 749
0.514 750
0.202 273/1
0.342 282/2
0.081 283/2
0.194 285/3
0.142 290/1
0.105 819/3
0.223 820/1
0.004 830/6
0.809 298/1
1.432
0.342 273/2
274
0.040
0.166 275/2
279
0.825
1.271 299/1
299/2
1.679
0.964 779/5
779/3
0.962 66
0.316 817/2
0.081 818/2
0.340 849/1
0.275 70
0.567 71
0.243 69
0.974
(2)
(1)
74
0.530
26/1
0.963
35/2
1.398.
12/1
0.860
12/4
1.206
35/7
1.349
67
1.820
782/1
1.214
782/2
1.209
0.158
783
784
0.247
0.809
208/3
828
2.975
1.724
832
210
0.543
211
0.057
214
1.044
256
0.320
0.611
269/2
262/3
1.153
262/4
0.809
25/3
0.170
23/4
0.417
53/1
1.619
208/1
0.809
777/1
1.931
779/6
0.226
0.458
779/7
779/8
0.458
1.424
781
779/1
0.555
711
1.052
0.081
790
2.023
758/5
246/2
0.190
792
1.959
57
0.213
135/1
0.070
135/3
0.160
76/1
0.405
54/1
0.340
0.202
63
0.295
54/2
54/3
0.479 816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 53/2
0.226 248
0.113 251
1.623 252
0.213 253
0.204 249
0.656 250
0.364 244/1
0.170 244/2
0.562 26/3
0.629 14
0.223 15
0.110 311
0.300 807
0.462 305/2
0.862 569
1.187 574
0.798
2.477 581
557/2
0.280 558/2
0.243 558/1
0.325 568/1
0.918 541/2
0.202 571/2
0.263 552/1
0.808 552/2
0.794 552/3
0.693 564/1
0.290 567/1
1.081
0.863 570/1
561/1
0.306
0.792 573/1
564/2
0.289 567/2
1.060 570/2
0.650 561/2
0.305 573/2
0.791 735/2
0.404 841/4
0.406 554
0.320
0.567 551/2
541/1
0.203 563
0.967 571/1
0.264
(2)
(1)
583/2
0.850
541/3
0.032
565
0.988
568/2
0.413
571/3
0.266
2.027
559
566
1.308
731/4
0.405
731/5
0.518
542
0.240
731/1
0.385
731/3
0.072
725
0.608
0.015
724/2
724/3
0.405
724/4
0.696
724/5
0.809
724/1
0.030
724/6
1.214
724/7
0.486
728
0.705
720/1
0.129
0.357
720/3
720/2
0.506
716
0.450
715/1
0.305
0.075
798/1
0.030
798/2
809
0.462
810
0.547
737
0.752
823/1
0.783
854/5
0.995
745/4
0.737
0.202
583/3
575/2
0.397
580/2
1.237
557/1
0.145
578/2-4
0.384
722/1
0.483
0.408
723/1
0.497
796/2
745/1
0.004
714
1.121 भाग 1 ]
817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 577/2
0.263
1.263 578/3
582
0.858 583/1
0.643 745/2
0.368 731/6
0.517 814
0.664 753/1
0.283 722/3
0.483 723/3
0.409 578/5
0.441 577/3
0.132 823/3
1.578 742/1
0.086 744/1
0.424 813/2
0.001 575/1
0.396 580/1
1.243 562
0.809 755/1
0.097 823/5
1.862 813/1
0.061 746/2
0.883
0.202 747/3
722/2
0.483 723/2
0.409 572
0.761 732
0.749 736
0.749 738
2.135 739
0.364
0.558 747/2
710/2
0.101 715/2
0.303 743/1
0.332 743/2
0.429 743/3
0.247 743/4
0.251 576
0.526 579
2.529 734
0.785
1.000 753/2
753/3
1.000 (1)
(2)
577/1
0.131
578/1
0.441
742/2
0.086
742/3
0.172
744/2
0.424
0.847
744/3
0.984
551/3
746/1
0.882
747/1
0.203
735/3
0.020
838/2
0.790
586
0.150
0.426
551/1
521
0.089
0.245
136
0.220
73
33/2
1.575
25/5
0.206
योग .. 399.778
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
818
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 1376- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
( ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- खैरीलदू, प.ह.नं. -32, ब.नं.- 118, रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा 1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 183.003 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
76
3.666
264
0.716
263
0.090
1
0.129
2
0.753
4/1
1.619
4/2
0.486
4/9
0.405
4/3
0.809
4/4
0.142
4/5
0.061
4/6
0.303
8
0.690
91
0.474
92/2
0.230
111
0.287
113
0.194
115
0.219
117
0.081
118/2
0.199
118/3
0.199
118/4
0.201 .
118/5
0.202
118/6
0.202
118/7
0.200
[भाग 1 (1)
(2)
0.809
119/2
120
0.194
121
1.015
4/7
0.303
0.061
4/8
30
1.708
0.344
31
32
0.332
78/2
0.708
0.230
78/5
80
1.461
33
0.352
34
0.369
36
1.140
37/1
0.113
37/2
0.242
39
0.295
151/2
0.353
152
0.380
73/1
0.971
73/2
0.239
0.709
78/1
0.291
78/8
78/4
0.709
0.121
78/7
79
1.558
82/1
0.890
82/2
0.405
83
1.263
1.883
129
130
0.150
0.283
133
1.457
134
135
0.081
0.040
241
84
1.173
136
0.198
137
1.598
0.405
138
157
0.506
0.510
158
85
1.092
0.429
122
131/2
0.162
132/2
0.364 भाग 1 ]
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 87/1
0.445 87/2
0.170 90/2
0.405 90/3
0.230 88/1
0.195 88/2
0.445 89
2.375 99
1.639 102
0.579 105
0.364 106/2
1.850 161
1.979 90/1
0.486 100/1
0.628 94/1
2.326 95/1
0.388 98/1
0.451 101
0.983 106/1
1.849 108
0.089 109
0.704 110
1.133 98/2
0.617 103
0.194 104
0.214 100/2
0.809 107/2
1.214 107/1
1.284 118/1
0.401 119/1
0.179 119/3
0.534 92/1
0.507 93
0.567 123
0.445 242
0.050 124/1
0.764 124/2
0.764 125/2
0.445 160/2
0.809 124/3
0.763 125/3
0.449 125/1
0.445 126
0.898 127
1.437 (1)
(2)
0.089
141
142
0.093
143
0.008
128/1
1.290
128/2
1.291
128/3
1.290
128/4
1.291
131/1
0.162
132/1
0.769
132/3
0.405
155
0.510
240
0.080
72
0.648
38
0.081
45
0.060
171
0.381
172/2
2.833
173
1.619
149
0.510
150
0.388
151/1
0.352
156/1
0.336
227/1
0.074
156/2
0.170
227/2
0.153
159
1.084
0.153
160/1
160/3
0.769
0.244
160/4
0.202
160/5
166
0.987
1.619
167
2.533
194/1
0.430
168
169
0.049
170
0.806
174
0.324
180/2
0.696
172/1
2.833
179
0.040
175
1.736
176
1.457
178
0.607
1.408
198/1 820
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
1.740 180/1
181
1.619
1.128 182/1
185/1
2.457 185/4
0.243 182/2
0.377 185/2
0.405 185/3
0.497 183/1
0.554 186/1
1.631 183/2
0.162 186/2
0.445 183/3
0.145 186/3
0.376 183/4
0.113
0.405 186/4
183/5
0.129 186/5
0.405 188/1
2.518 188/2
1.275 188/3
0.194 188/4
1.056 190
1.676 191
1.335 201/2
0.648 231
0.170 192
1.198 193/3
1.023 195/1
0.769 204
1.050 193/1
1.113 162/1
0.809 162/2
0.450 193/2
1.108 196
1.396 203
0.670 195/2
0.708 199
2.821 198/2
1.409 266
1.279 200
4.072 265/1
0.594 201/1
0.520 194/2
0.648
[भाग 1
(2)
(1)
0.858
194/3
194/4
0.653
194/5
0.321
0.321
194/6
202
0.960
206/1
0.793
205/1
0.870
206/2
0.769
205/2
0.571
206/3
0.769
207/1
1.109
207/2
0.546
212
0.450
213
0.690
0.300
224
225
1.360
229
0.180
230
0.130
2.290
226
228
0.160
0.350
269/1
269/2
0.880
7/1
0.480
7/2
0.935
35
0.570
78/3
0.709
78/6
0.186
197/1
1.724
197/2
1.727
81
1.509
94/2
2.513
95/2
0.195
95/3
0.190
139/1
3.381
139/2
3.399
योग .. 183.003
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1377 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- देवरीकला, प.ह.नं. - 02 , ब.नं.- 133, रा.नि. मंडल-चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 68.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
2/1
0.192
0.196
4/2 19/2
0.082
4/3 19/3
5/1
0.117
5/2
0.165
7/1
0.049
2/2
0,030
3/1
0.299
4/1
0.093
5/3
0.149
7/3
0.119
2/3
0.162
(1)
(2)
0.183
5/5
7/5
0.035
0.361
2/4
3/2
0.150
0.287
7/2
0.160
4/6
5/4
0.033
0.089
7/4
6
0.222
9/2
0.538
0.650
10/2 16/4
8/2
0.073
9/1
0.453
0.040
10/1
16/1-2
1.456
20/1
0.390
304/2
0.708
318/1
0.745
319/1
0.089
357/1
0.578
0.129
359/2
0.465
22/ 1 ख, 22/2 ख 22/3ख , 22/4ख
23/1 ख
0.334
12/1
0.085
13/2
0.710
302/1
303/2
1.287
304/4
356/3, 358/3
0.088
359/4
356/12, 358/12
0.088
259/13
0.110
11/2
0.450
13/1-3-4क
14/1 , 303/1 क
0.597
304/1क
0.107
11/3
13/1-3-4ख
0.443
14/3
303/1ख
0.596
304/1ख 822
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 15
0.287 16/3
0.120 356/2क , 357/2क
0.125 358/2क , 359/3क
357/3क
0.113 11/4
0.107 13/1-3-4ग
0.447 356/2ख , 357/2ख
0.475 358/2ख , 359 /2ख
357/3ख
0.454 11/5
0.107 13/1-3-4घ
0.447 14/4, 303/1 ग
0.597 304/1 ग
14/2, 303/2
0.154 304/6
11/6
0.107 13/1-3-4ङ
0.447 14/5, 303/ 1 घ
0.597 304/1 घ
11/7
0.334 12/2
0.085
0.497 13/7 , 302/6
1.007 303/3 , 304/7
356/9 , 358/9
0.088 359/10
356/13 , 358/13
0.089 359/14
11/8
0.335 12/3
0.085 13/8 , 302/7
0.501 13/5
0.081 13/6
0.073 302/2-3-4-5
0.263
0.603 303/4, 304/8
356/10, 358/10
0.088 359/11
356/11 , 358/11
0.088 359/12
20/2
0.215 304/3 , 305/1
0.335 309/3
307
0.057 (1)
(2)
20/3
0.285
304/6 , 305/3
0.335
309/6
22/7
0.263
22/1-2-3-4क
0.625
23/1 क
0.134
22/6क, 23/3क
22/1-2-3-4ख
0.172
23/1ख
0.170
22/6, 23/3ख
38/1-2-3-4-5-6क
0.080
39/1क, 39/2क
0.327
110, 111
121
0.441
109/3
0.040
117/1
0.016
119/1
0.010
0.016
117/2
119/2
0.010
304/5 , 305/2
0.670
309/5
120
0.032
0.255
326
0.729
186/1
0.696
391
0.255
392
186/2
1.420
3.241
350/3
351/2
0.073
355
0.781
187/1
0.012
0.081
191/1
187/7
0.012
0.179
191/4
191/2
0.110
0.410
202/1 , 243/1
249
0.413
250
1.161
0.151
252, 253
304/4
0.405
309/2
0.029
315/1
0.308
318/3
0.971
319/3
0.048
316
0.417
0.579
321
0.170
328/1 भाग 1 ]
823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
329/1-2-3
2.591 332
0.142 334/1-2
2.220 349/4
0.385 350/1
1.164 322/1
0.336 323/1
0.065 329/5
1.144 329/6
1.000 334/3
1.220 349/3
0.771 350/6
1.163 349/10-
0.384 318/2
0.259 319/2
0.040 320
0.421 329/8
0.020 322/2
0.024 323/2
0.396 353
0.255 335
0.158
0.100 336/2, 342/2
0.411 348, 349/5
349/1
1.146 349/2
0.430 349/9
0.052
0.485 349/7 , 349/8
349/6
1.076 349/11
0.607 350/2
0.915 351/1
0.069 350/4
1.619 350/5
0.708
0.580 254/2
356/1, 358/1
0.094 359/1
356/8, 358/8
0.095 359/9
356/4 , 358/4
0.094 359/4
356/7 , 358/7
0.095 359/8
(2)
(1)
400/2
0.139
401/3
0.665
356/5, 358/5
0,094
359/6
356/6 , 358/6
0.095
359/7
400/1
0.140
401/1
0.666
0.571
393
394
0.413
395
0.109
396
0.093
397
0.543
401/2
1.579
328/2
0.081
0.071
329/7
329/9
0.050
68.365
योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1378 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 824
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील -छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- देवर्धा , प.ह.नं. - 28, ब.नं.- 273, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 161.522 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
30/1
0.048
93/3
0.217
30/3
0.093
24
0.150
25/3
0.405
26/3
0.121
391/10
0.202
117
0.599
118
0.894
26/2
0.121
28/4
1.011
32/1
0.060
32/4
0.050
516/1
0.657
135/3
0.002
386
0.243
389/2
0.520
378/5
0.095
381/8
0.036
381/2
0.182
381/7
0.078
382/2
0.655
85/1
0.506
86/1
0.506
96/1
0.093
97
0.162
0.202
98
102
0.789
106/5
0.105
0.421
103/1
105
0.049
[भाग 1
(2)
(1)
106/1
0.109
107
0.061
108/3
0.466
109
0.764
65/2
0.127
65/3
0.264
65/4
0.462
65/5
0.202
65/6
0.405
504
0.305
70/3-4
0.798
127
0.061
130
0.768
133
0.162
134
0.405
0.273
384/1
113
0.283
121
0.607
123/1
0.886
123/3
0.890
125
0.445
138
1.457
139/2
0.774
378/1
0.320
63/3
0.222
227/1
0.101
235
0.575
238/1
0.579
239
0.113
508
1.169
115/1
0.142
122/1
0.385
123/4
0.578
126/1
0.247
0.255
136/1
137/1
0.562
0.235
139/1
201/2
0.651
222/1
0.117
368/1
0.090
370
0.955
210/1
0.080
211/2
0.165
213
0.080 भाग 1 ]
825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 91/2
1.283 220/1
0.263 25/1
0.205 26/1
0.121 30/2
0.093 32/2
0.133 90
0.563 111
2.549 112
0.364 119
0.587 123/2
0.709
0.097 223
66/4
0.646 66/5
1.052 66/8
0.162 66/10
0.246 381/4
0.239
0.665 381/3
383/2
0.004 205/2
0.415 91/1
0.640 93/1
0.409 203
0.370 205/1
0.809 205/3
0.813 226/1
0.081
0.357 372/1
140/2
0.040 140/7
0.095 141/2
0.135 145/2
0.126 64/2
0.130 106/4
0.105 68/1
0.886 67/2
0.138 103/2
0.214 104/1
0.012 80/2
0.324 140/6
0.416 513/2
0.809 33/4
0.600 33/6
0.898 140/5
0.398
0.162 141/4
(2)
(1)
0.065
228/2
81/2
0.013
15/1
0.069
500/1
1.146
0.250
509/1
0.202
391/8
72/2
0.334
83
0.049
140/4
0.121
141/1
0.405
510/2
0.160
174/1
0.506
373
2.481
144/2
0.105
0.028
142/2
0.773
509/3
0.202
509/5
0.130
59/2
204/1
1.663
72/3
0.336
72/4
0.334
25/2
0.405
80/1
0.324
81/1
0.380
0.813
140/1
0.162
141/3
0.064
228/1
0.550
229/1
230
0.283
3.226
135/1
383/1
0.259
88/2
0.202
81/3
0.392
145/1
0.110
0.809
229/3
0.330
64/1
1.463
389/1
135/2
0.002
0.352
385
393/1
0.100
394/1
0.170
87/2
0.530
87/4
0.405
0.234
108/2 826
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 99/2
0.486 108/1
0.235 110/2
0.243 96/3
0.048 129/1
0.717 129/2
0.717 15/2
0.073 499/2
0.648 500/2
0.854 87/3
0.405 221
0.223 201/1
0.655 74
0.121 236
0.158 44
0.012 238/2
0.291 227/2
0.223 220/2
0.263 208/1
0.025 219/2
0.152 92
0.142 89
0.825 93/2
0.409 94
0.283 106/2
0.105 28/1
0.586 45/3
0.007 28/7
0.589 29/1
0.931 148/2
0.062 231/3
0.121 234/3
0.108 61/2
0.100 70/ 1-2
0.798 72/1
0.502 388/2
0.162 387
0.332 393/2
0.085 15/3
0.073 500/3
0.506 499/1
0.689 391/9
0.202 509/2
0.829 509/6
1.410
[ भाग 1
(2)
(1)
512/1
0.205
515
1.165
516/2
0.658
484
0.040
514/2
0.405
0.304
481/2, 482/2
480/3
0.680
517/1
1.044
517/2
1.048
394/2
0.090
87/1
0.530
96/2
0.045
99/1
0.486
0.243
110/1
114
0.320
120
0.620
124
0.647
0.142
128
0.500
368/2
0.141
115/2
122/2
0.384
123/5
0.578
126/2
0.247
136/2
0.251
137/2
0.563
139/3
0.235
0.118
368/3
1.364
67/1
0.142
0.862
68/2
103/3
0.210
104/2
0.016
106/3
0.097
140/3
0.173
85/2
0.344
86/2
0.365
100
0.133
0.113
101
95/1
0.243
95/3
0.615
88/1
0.505
30/4
0.049
93/4
0.200
28/3
1.430 भाग 1 ]
827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 28/6
0.305 29/2
0.789 28/2
1.376 28/5
0.365 27
0.534 20/2
2.601 18/3
0.800 20/1
0.678 17/1
0.271 18/1
0.650 20/3
0.530 18/4
1.047 20/4
0.300 78/2
0.454 78/3
0.373 78/5
0.134 78/6
0.121 78/7
0.202 78/8
0.405 78/9
0.443 78/10
0.429 78/11
0.421 78/12
0.534 374
0.081 16
0.174 17/2
0.101 18/2
1.215 20/5
0.125 171
0.040 172
0.427 198
0.729 224
0.352 225
0.202 62/2
0.150 147/2
0.070 232/2
0.200 233
0.324 237
0.158 208/3
0.031 226/3
0.081 208/2
0.134 226/2
0.077 45/1
0.007 61/1
0.083
(2)
(1)
148/1
0.080
0.122
231/1
0.108
234/1
45/2
0.008
0.121
231/2
0.108
234/2
142/1
0.032
206
1.205
204/2
0.405
202
0.830
1.665
75
76
0.324
0.656
79
0.789
82
1.853
73
74
0.121
66/9
0.576
69/1
0.890
0.886
69/2
78/1
0.729
0.202
78/4
0.599
78/13
0.267
78/14
199
0.940
173
0.372
197
0.710
232/1
0.210
0.485
0.105
144/1
149/1
1.930
146
0.180
0.105
63/1
0.185
62/1
147/1
0.070
0.605
47
52
0.344
0.145
48/1
0.077
46/1
0.073
46/2
0.021
65/1
1.456
66/1
0.567
66/3
0.563
66/2
51/2
0.085 828
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(2) (1)
0.072 66/7
65/7
0.128
0.264 65/8
65/9
0.460 65/10
0.203
0.404 65/11
229/5-9
0.313 384/2
0.061 392
0.110 95/2
0.243 95/4
0.615 229/7-10
0.313 229/2-6
0.313 229/4-8
0.315 509/7
0.907 58
0.070 59/1
0.030 60
0.150
0.352 480/4
513/1
0.135 209/1
0.123 217/2
0.020 150
0.125 210/2
0.100 211/1
0.230 218
0.097 219/1
0.122 381/1
0.131 381/5
0.172 381/6
0.082 382/1
0.454 200/1
0.520 200/2
0.523 217/1
0.120 499/3
0.603 378/2
0.052 140/8
0.040 140/9
0.095 141/15
0.135 140/10
0.040
0.095 140/11
141/6
0.135 372/2
0.470 372/3
0.430 (1)
(2)
0.971
391/1
0.078
391/3
0.162
391/7
512/2
0.809
514/1
0.809
512/3
0.809
514/3
0.809
509/4
0.516
0.263
509/9
0.293
509/11
0.324
509/13
0.517
509/8
0.263
509/10
509/12
0.293
509/14
0.324
88/3
0.203
149/2
0.057
0.081
174/2
0.020
14/1
0.100
209/2
योग .. 161.522
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक- 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
829
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 1 मार्च 2012
क्र. 142- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील-देवसर
( ग) पटवारी हल्का नं.- पापल क्रमांक 43
(घ) ग्राम का नाम-गोरगी
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 52.425 (हे.में. )
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
121
0.160
122
0.150
123
0.150
124
0.160
126
0.090
127
0.090
128
0.160
129
0.110
130
0.110
131
0.060
133
0.040
134
0.410
135
0.110
136
0.120
137
0.540
138/1
0.650
139
0.330
140
0.030
141
0.030
(2)
(1)
148/1
0.110
148/2
0.020
154/1
0.250
154/2
0.050
160
0.410
162
0.410
163/1
0.010
164/1
0.040
165
0.410
0.090
167/1
0.120
168/1
168/2
0.100
169
0.030
170/1
0.110
0.850
172/1
0.100
172/2
172/3
0.100
172/4
0.060
172/5
0.080
0.830
173/1
177
1.630
181
0.400
183
0.810
186/1
0.320
188/1
0.150
188/3
0.080
0.080
188/4
190
0.870
191
0.700
192
0.030
193
0.020
194/1
0.400
194/2
0.180
194/3
0.170
194/4
0.170
0.100
194/5
194/6
0.100
195
0.450
0.010
197/2
202
0.160
203/1
0.190
203/2
0.200
229
0.810
231/1
0.470
232/1
0.015
233/1
0.010 830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2012
(1)
(2) 233/2
0.030 234/1
0.500 236
0.270 237/1
0.190 239
0.130 245/1
0.150
0.080 245/2
245/3
0.080 246
0.310 247/2
0.150 248/1
0.240 250
0.280 252
0.240 253
0.130 255
0.200 256/1
0.100 256/2
0.130 261/1
0.490 262
0.250 263
0.810 264
0.280 267
0.610 269/2
0.110 269/3
0.100 270
0.780 271
0.030 277
0.800 278/1
0.140 278/2
0.200 283
0.090 284
0.220 285
0.230 286
0.800 289/4
0.400 289/2
0.140 289/3
0.200 290/1
0.115 291
0.750 292
0.810
0.080 293/2
377
0.100 380/2
0.300 381/1
0.650 381/3
0.130 382
0.340 384/1
0.430
(2)
(1)
384/2
0.050
0.260
385/2
0.700
396
397/2
0.170
398/1
0.110
398/2
0.060
399
0.400
404/1
2.350
1.560
407
434/1
0.040
448
0.560
449/1
0.190
450/1
0.750
0.770
453/1
0.570
488/1
451
0.030
454/1
1.300
456
0.320
3.230
463
466/1
0.110
466/3
0.230
466/4
0.230
472
0.310
473/2
0.405
473/3
0.100
0.650
474
475
0.660
0.010
476
477
1.180
478
1.310
489
2.820
1.140
490/2
0.050
492
योग .. 52.425
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डी.बी. पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु । (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी डी.बी. पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, गोरगी, तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.