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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 09 March 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-03-09.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012 फाल्गुन 19, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम .

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. ई - 5-390 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस. , वि.अ.क. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 1 से 29 फरवरी 2012 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . अब उन्हें स्वीकृत अवकाश अवधि में दिनांक 3 से दिनांक 7 फरवरी 2012 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है.

( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

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भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012 क्र. ई- 5-353- आयएएस- लीव- एक- 5- ( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से 1 मार्च 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

832

क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग , सागर को दिनांक 12 मार्च से 13 अप्रैल 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. ई - 1-61-2012-5- एक.- श्री पी . सी. दुबे , भा.व.से. ( 1986 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी , जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी जाती है .

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. ई - 1-61-2012-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2012 , जिसके द्वारा श्री पी. सी. दुबे , भावसे ( 1986 ) , मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी गई है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

(2 ) श्री अरूण कुमार, भावसे ( 1985 ) मुख्य वन संरक्षक (विकास ) मुख्यालय , भोपाल की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी जाती है.

क्र. ई - 5-406- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 द्वारा

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

(2) श्री डी. के. सामन्तरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2012 ( रात्रि ) से दिनांक 4 मार्च 2012 तक मुख्यालय से बाहर रहेंगे . अतः उक्त अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) श्री डी. के. सामन्तरे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्यपरिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी , लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(4 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई - 5-826- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस . , कलेक्टर , जिला डिण्डौरी को दिनांक 21 फरवरी से 7 मार्च 2012 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक18 , 19 , 20 फरवरी 2012 तथा 8 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. सिंह, अपर कलेक्टर, डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि द्वारा कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. सिंह, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी . व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी . व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भाग 1 ]

833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. ई - 5-891- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री भास्कर लक्षकार, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 13 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाकर उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012एवं दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है .

उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि में दिनांक 23 से 29 फरवरी 2012 तक सात दिवसीय एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई - 5-843 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अमरपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमरपाल सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव .

भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. ई- 5-536- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस . , विकअ- सह- आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दिनांक 28 जनवरी 2012 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है .

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 22 जनवरी 2012 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिका यथावत रहेगी.

क्र. ई- 5-770 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस . , कलेक्टर, जिला भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 9 से 13 जनवरी 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 16 जनवरी 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेगी.

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. ई- 5-723 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

834

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. ई- 5-795 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , आयएएस. , कलेक्टर , जिला शिवपुरी को दिनांक 17 से 25 जनवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री आर. बी. प्रजापति, अपर कलेक्टर, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर , जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. बी. प्रजापति , कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

क्रमांक

नाम

जिला 1.

श्री तानाजी भौसले

अशोकनगर ( 2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुबोध रेगे, उपसचिव.

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ - 3-61-2011 - दो- ए ( 3 ).- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक- अधिसूचना दिनांक 31-10-2011 के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) में इन्दौर संभाग से सम्मिलित श्री सकरिया भिडे , राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर श्री सकरिया भिडे, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख पढ़ा जाए.

शुद्धि-पत्र भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. एफ- 3-81-2011 -दो - ए( 3 ) .- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-12-2011 में जारी कि गई अधिसूचना में पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित- टिप्पणी रहित ) विषय में भोपाल संभाग के अन्तर्गत डॉ. पवन कुमार अहिरवाल , जिला पंजीयक को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था. उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-15/77-1- ह.आ.से. , दिनांक 15-2-1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भाग 1 ]

835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

राज्य शासन , एतद्वारा नीलम पार्क , जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार ऐ शाहजंहानी पार्क , भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से दिनांक 4 अप्रैल 2012 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ- 3-89- बत्तीस- 2011.- राज्य शासन द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2011 द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया गया है , जिसकी पूर्वी दिशा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है .

संशोधन

अधिसूचना में उल्लेखित

ग्राम राजनगरी खुर्द , रैयतवारी , आरक्षित वन खण्ड 105 का आंशिक भाग, दमोह खास , समन्ना रैयतवारी एवं समन्ना माल की पूर्वी सीमा तक.

ग्राम राजनगर खुर्द , राजनगर रैयतवाड़ी, आरक्षित वन खण्ड क्र. 105 का अंश भाग , दमोह खास, समन्ना रैयतवाड़ी एवं समन्ना माल की पूर्वी सीमा तक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ- 2-10-2012- बत्तीस. - राज्य शासन, राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा नवनिर्मित कल्पना नगर रायसेन मार्ग स्थित तरण पुष्कर का नाम " पुरुषोत्तम गौर तरण पुष्कर " नामित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 19-29-10 - बारह- 2.- खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 23 - ग की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के साथ पठित मध्यप्रदेश , खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण ) नियम, 2006 के नियम 6 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट जिलों में रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवारण हेतु निम्नलिखित जांच चौकी की स्थापना करती है:-

सारणी

स्थान जहां जांच चौकी स्थापित की जाना है अनुक्रमांक

1. जिला टीकमगढ़

(एक ) घजरई तिगैला से टीकमगढ़ के मध्य (दो) पलेरा से नौगांव के मध्य धसान नदी के पुल पर

(तीन ) पटोरी तहसील बल्देवगढ़ में

(चार ) नराई नाका तहसील ओरछा के समीप इन जांच चौकियों की स्थापना का समस्त प्रशासकीय व्यय मध्यप्रदेश , राज्य खनिज निगम ( मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम ) द्वारा वहन किया जाएगा .

No. 19-29-10 - XII - 2.-In exercise of the power conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 23 -C of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act , 1957 (No. 67 of 1957 ) read with sub- rule 1 of Rule 6 of Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal mining , transportation and storage ) Rule 2006 , the State Government , hereby establishes the following check - posts at the District as specified in the table below for preventing illegal mining , transportation and storage of mineral sand under transti :-

TABLE

S. No. Place where Check- Post to be established 1. District Tikamgarh

(i) In between Ghajrai Tigaila to Tikamgarh ( ii) On bridge of Dhasan River in between Palera to Nowgaon .

(iii) In Patori , Tehsil Baldevgarh

(iv) At Narai Naka near Tehsil Orchha .

All Administrative expenditure for establishing these check-posts shall be borne by Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited ( an undertaking of Government of Madhya Pradesh ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार तोमर , उपसचिव.

836

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. 17 ) .- राज्य शासन , श्री निमिश राजा पुत्र श्री व्ही. एम. राजा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा है . उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल, 1984 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011- इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. 31 ) .- राज्य शासन, श्री शिवराज सिंह गवली पुत्र श्री बाग सिंह गवली को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है . उसकी जन्मतिथि 18 दिसम्बर , 1985 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. 37 ) .- राज्य शासन , श्री राजकुमार गौंड पुत्र श्री बालचंद गौंड को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 6 फरवरी , 1976 है.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

फा. क्र. 3 (बी ) इक्कीस- ब ( एक) .- रिट याचिका क्रमांक 16356/ 05 इकबाल खान गौरी , विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20 जनवरी, 2012 के आलोक में राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) 6-2005- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 20 अप्रैल 2005 को निरस्त करते हुए, श्री इकबाल खान गौरी को दिनांक 26 अप्रैल , 2005 के पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के पद पर समस्त पारिणामिक लाभों के साथ बहाल करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) -406-2008 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दिनांक 31 जनवरी 2009 द्वारा श्री रामेन्द्र पाल सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, निवासी 310 , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश को तहसील . सुरपुरा , जिला भिण्ड में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 12 दिसम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण , तहसील सुरपुरा, जिला भिण्ड में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) -16-2004- इक्कीस- ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री सुधीर कुलकर्णी पुत्र श्री दत्तात्रय कुलकर्णी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये.. मण्डलेश्वर सत्र खण्ड के खरगौन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खरगौन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) -1-2004- इक्कीस- ब( दो ) . दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री अशोक गोइल पुत्र श्री मगनलाल गोइल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र . 1 ( बी ) -1-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन , एतद्वारा श्री धनीराम साहू पुत्र श्री एम. पी . साहू, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) -33-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नसरूल्लागंज के कार्यकाल दिनांक 18 अगस्त 2010 को समाप्त होने के पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 19 अगस्त 2010 से 18 अगस्त 2013 तक में तीन वर्ष की अभिवृद्धि करता है.

भाग 1 ]

यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -33-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा , श्री बी. एस . ठाकुर पुत्र स्व. श्री बापूसिंह ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) आष्टा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी) -33-2004 - इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री रवि प्रकाश पारे पुत्र स्व. श्री डी. पी. पारे , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) -33-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री सी . एम. शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) -33-2004 इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरूलाल शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी ) -33-2004 इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व. श्री लीलाधर मिश्रा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये लोक

837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. बी-1-25-04- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2011 के द्वारा श्री शिवचरण शर्मा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला उज्जैन को नियुक्त किया गया था. श्री शिवचरण शर्मा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला उज्जैन, की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012

फा. क्र. 17( ई ) 102-80- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुक्रम में श्री जी.एस. अहलुवालिया, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) की मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 5000/ - ( रु. पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से तीन वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो ) तक, कार्यकाल में वृद्धि करता है .

इस संबंध में होने वाला व्यय माँग संख्या 29-2014- न्याया. प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 573 ) उच्च न्यायालय भारित -01 वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. वाणी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 22-253-2002- आठ .- इस विभाग के सम - संख्यक आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2011 को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अॅन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष , मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम नियुक्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष श्रीवास्तव , सचिव.

838

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

[ भाग 1

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ.- 3-168-2011 - बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक -23 सन् 1973 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-168-2011- बत्तीस , दिनांक 24 दिसम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सीहोर विकास योजना , 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्र.

ग्राम

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

उपांतरण पश्चात उपांतरित भू- उपयोग

विकास योजना

में निर्दिष्ट भू

उपयोग

(1) (2)

(4)

(3)

1. ग्राम शेरपुर 81/2 तथा 81/3/1

2.48 हेक्टेयर 15.216 हेक्टेयर में से 10.315 हेक्टेयर.

योग

10.315 हेक्टेयर 2. उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा.

(6)

(5)

कृषि

औद्योगिक. शर्तें -1 . भूमि की पूर्वी सीमा पर 2 ग्रामों का मेढ़ा स्थित है जिसकी चौड़ाई 18 मीटर है. वर्तमान मेढ़े के मध्य से 9-9 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु आरक्षित रखना होगी.

2. प्रश्नाधीन भूमि में विकास योजना के 2 मार्ग 60 मीटर तथा 36 मीटर दर्शाये गये हैं जिन्हें सार्वजनिक मार्ग के रूप में रखना होगा.

3. भूमि में प्रभावित नाले के दोनों ओर 3 मीटर हरित क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा.

4. भूमि के चारों ओर 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़ना होगी.

5. भूमि पर रेल्वे लाइन के अलायन्मेन्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव रेल्वे विभाग से प्रस्तावित करने होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भाग 1 ]

839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र . एफ. 67-10-11-तीन- 349.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ईसागढ़ , जिला अशोकनगर की आम निर्वाचन में सुश्री मीना लखन सोनी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 मई 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 जून 2011 तक सुश्री मीना लखन सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पत्र दिनांक 14 जुलाई 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मीना लखन सोनी को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 26 जुलाई 2011 को जारी कर , उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 28 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री मीना लखन सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री मीना लखन सोनी को नोटिस दिनांक 28 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 नवम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा न ही विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रतिवेदन दिनांक 28 नवम्बर 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है . सुश्री मीना लखन सोनी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के संबंध में नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 फरवरी 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री मीना लखन सोनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मीना लखन सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ईसागढ़ , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

840

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

आदेश

भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-86-10-तीन 353. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् महिदपुर , जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2009 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के माध्यम से दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) को नोटिस दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. नोटिस तामीली उपरान्त कलेक्टर, उज्जैन से परिशिष्ट 36 में अनुपूरक जानकारी प्राप्त हुई,

[ भाग 1 जिसमें सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) द्वारा नियत समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् विलम्ब से व्यय लेखों के संबंध में अपूर्ण जानकारी " सार विवरण नहीं भरा गया है " प्रस्तुत की गई. आयोग के पत्र दिनांक 9 मार्च 2010 द्वारा जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने हेतु लिखा गया. जिसके संबंध में कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 में अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान को जिला स्तर पर 7 दिवस में व्यय लेखा की कमी को पूर्ण करने बाबत् सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 को दिया गया था, जिसकी तामीली उपरान्त निर्धारित समयावधि में एवं प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 तक अभ्यर्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का लेख किया है . आयोग के पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2011 द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लेखित कारणों की विश्वसनीयता के संबंध में कलेक्टर , उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 नवम्बर 2011 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) आयोग द्वारा निर्धारित समय - सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफल रही हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की विश्वसनीयता का कोई आधार नहीं होने निर्वाचन नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित बताया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 फरवरी 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) को दिनांक 12 जनवरी 2012 को कराई गई. अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 16 जनवरी 2012 आयोग को प्रस्तुत किया है जिसमें लेख है कि अभ्यर्थी ने व्यय लेखा चुनाव पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मैं, प्रार्थी एक अशिक्षित घरेलू एवं गरीब महिला हूं इस कारण मैं , श्रीमान के समक्ष आर्थिक कारणों से उपस्थित होने में पूर्णतया असमर्थ हूं. अभ्यर्थी ने व्यय लेखा चुनाव पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन में प्रस्तुत किये जाने का लेख किया है लेकिन अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री गीताबाई चौहान ( पूर्व पार्षद ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, महिदपुर, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. 1557-21-2-12.- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चम्बल , उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

प्र. पत्र

प्रश्न-पत्र का विषय

समय (3) (1)

(2)

सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012

प्रात: 10.00 बजे

से दोपहर 1.00 बजे 1 पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,

तक

- तदैव- 2 पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित. ) ,

-तदैव- 3 विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 4 विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव- 5 पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,

-तदैव- 59 विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक 6 दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना- पुलिस, सामान्य प्रशासन भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये ,

-तदैव- 7 दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,

-तदैव- 8 समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 60 भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2012

प्रात: 10.00 बजे से ,

दोपहर 1.00 बजे तक 9 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

842

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक 10. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी

-तदैव- 11 पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.

-तदैव- 12 उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

14 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) - तदैव -

- तदैव- 61 विद्युत् संस्थापनायें - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक 15 दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 16 प्रक्रिया , विकास योजनाओं , राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

-तदैव- 17 तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये

-तदैव- 18 समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 19 लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 62 लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक 20 तीसरा प्रश्न- पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

- तदैव- 22 प्रश्नपत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के) , सहायक वन संरक्षकों के लिये

-तदैव- 23 पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

- तदैव- 24 पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा "

63 स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये

-तदैव- 25 कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक भाग 1 ]

843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 26 सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

-तदैव- 27 पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्न पत्र ( बिना पुस्तकों के )

-तदैव- 28 दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

-तदैव- 29 तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये

-तदैव- 30 स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 31 चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

-तदैव- 32 समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 64 विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि/ सु ) के लिये.

गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2012

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

33 प्रश्न पत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 34 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 35 प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 36 प्रश्नपत्र- न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 37 लेखा ( पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 38 लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 39 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 40 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 41 लेखा ( पुस्तकों सहित ) - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 66 प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये 844

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(3)

(2)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव - 43 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 44 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 67 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये

शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012

45

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.

सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न- पत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 46 प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

47 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

- -तदैव- 48 प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये

- तदैव- 49 प्रश्नपत्र, द्वितीय - मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).

-तदैव- 50 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये

-तदैव- 65 पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- सामान्य प्रशासन , राजस्व , भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 68 तृतीय प्रश्नपत्र - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

51 सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न- पत्र लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 52 प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

53 सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ).

-तदैव- 54 तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

-तदैव- 55 द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

845 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 56 द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

-तदैव- 57 प्रश्नपत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ).

-तदैव- 69 चतुर्थ प्रश्नपत्र- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012

58 हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 10.00 से 12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 तक भेजेंगे . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

846

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 422 - क- प्र.भू. -अर्जन-अ-82 - वर्ष-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. नं. रकबा (हे. में. )

(5)

(1) सागर

(2) सागर

2.468

(4) 16 09

0.64

(6) कार्यपालन यंत्री पी . डब्लू.डी. सागर.

(7) बम्होरी रेगुवा बाय - पास मार्ग.

(3) धर्मश्री बम्होरी रेगुवा

योग .. 3.108

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है. - बम्होरी रेगुवा बाय- पास मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. 524 क- प्र.भू. -अर्जन- 04-अ- 82- वर्ष- 11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं. कुल रकबा (हे . में. )

(6)

(1) सागर

(2) सागर

(7) टिकारी जलाशय (स्पिल चैनल)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(3) खमकुआ

संभाग क्र. 2 , सागर .

(4) 42 योग ..

(5) 10.47 10.47

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.-टिकारी जलाशय ( स्पिल चैनल ) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

847

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 03-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1) खण्डवा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.34

(3) देवला

(2) पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) - दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.

(6) म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) - दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 312- भू- अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (4) 0.085 रामपुर बाघेलान सराय

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) पुरवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

848

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. 314- भू-अर्जन-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में ) (1)

सतना

(3) तपा

(4) 0.307 (2) रामपुर बाघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 सतना.

बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि/शेष भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 372 - प्रशा.- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील भूमि का विवरण नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

सतना

(4) 1.294

बैरिहा

रामपुर बाघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 376 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

849 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4) सतना

(3) मिरगौती

1.486 न्यूरामनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 378 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) उमरिया

भरेवा

0.259 मानपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा -2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 380 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 850

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) उमरिया

4.415

देवगवॉ

मानपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा ( म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 382 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

सतना

(2) रामनगर

(3) बिम्हौरी

(4) 2.463

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा -2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र . ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 384 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

851

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

सतना

(2) रामनगर

(3) पटेहरा

(4) 0.944

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 386 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

सतना

(3) पाठा

(4) 8.813 (2) रामनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा ( म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 388 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सतना

रामनगर मसमासीकला

1.699

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1

रीवा (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 390 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

रामनगर पुरैना

0.115

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले रीवा ( म. प्र. ) . ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 392 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]

853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(4) (2)

(3)

बरा

उमरिया

4.398 मानपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमिःका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 394 - भू- अर्जन - 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) कोटा

सतना

0.777

टिकुरी वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाण सागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

पत्र क्र. क - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(3)

(4) दमोह

(2) दमोह रियाना

11.845

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रियाना जलाशय योजना.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग दमोह.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 1901 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

धार

गंधवानी

(4) 6.779 7.782

(3) इंदला होलीबयड़ा

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर.

इंदला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मानवर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

मनावर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 274-वाचक- प्र . क्र. 15- अ- 82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) धार

मनावर

0.426

कुवाली प.ह.नं. 119

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर .

औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर. डी. 5060 मी . से आर . डी. 6070 मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी 13 की लेफ्ट माईनर 1 के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 280 - वाचक- प्र. क्र. 16-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

धार

मनावर

पटवार

(4) 1.847

प.ह.नं. 123/34

नोट.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. डी. व्हाय -12 की वितरण नहर एम.एल. 5 की आर. डी. 250 से 2705 मी . तक एवं उपनहरों के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 286 -वाचक- प्र. क्र. 17-अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

धार

मनावर

(4) 0.360

(3) सिरसाला प.ह.नं. 23

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 138630 मी . पर नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 292 - वाचक- प्र . क्र. 18- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) धार

मनावर

0.216

एहमदपुर प.ह.नं. 43

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. डी. व्हाय 12 वितरण नहर के अंतर्गत आर. डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उप नहर एम. एल . 1 के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला - धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 298 - वाचक- प्र . क्र. 19-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) धार

मनावर

1.140

कुण्डी

प.ह.नं. 45

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी .

145675 कि. मी . से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट मायनर 73 की नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 304- वाचक- प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) धार

मनावर

0.997

लिम्बी प.ह.नं. 48/29

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की आर . डी. 1274840 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 13 एवं उसकी माइनरों के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला - धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

858

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 308- भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(1) खरगोन कसरावद

(3) चंदनपुरी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.

(6) इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 1.49 हे .

नोट.- 2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक एफ. नं . 8-47/2003 - एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक- डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है .

क्र. 309 - भू.अ.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(4)

(1) खरगोन

(3) जामला

कसरावद

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

(6) इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 1.125हे.

भाग 1 ]

859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

नोट.- 2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक एफ. नं. 8-47/2003 - एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक- डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है .

क्र. 310 - भू.अ. - 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(4)

खरगोन कसरावद

(3) सैलानी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन .

(6) इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 0.393हे.

नोट .- 2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक एफ. नं. 8-47/2003 - एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 89 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 860

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) रीवा

डकवार

0.103 हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म . प्र . )

क्र. 92 - भू- अर्जन - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) जोरी

(4) 2.030 (2) हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक,

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत

निर्माण.

म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र . )

क्र. 94 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.569 (1) रीवा

(3) रतहरा

(2) हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र. ) भाग 1 ]

861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 96 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4)

16.896

(3) गड़रिया

रीवा हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक,

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत

निर्माण.

म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र. )

क्र. 99 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना - है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1) रीवा

(3) रतहरी

6.627 (2) हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र. )

क्र. 102 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) रीवा

(3) सिलपरी

(4) 1.120 हुजूर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत

निर्माण.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

862

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 12- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

क्षेत्रफल (हे . में )

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार.

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(6)

(4)

चीनौर

(1) ग्वालियर

कछौआ

(3) योग ..

14.599 14.599

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 13- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(6) ग्वालियर चीनौर

(3) जुझारपुर योग ..

(4) 2.979 2.979

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा, ग्वालियर .

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 14- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के भाग 1 ]

863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग

क्षेत्रफल (हे . में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

ग्वालियर चीनौर

(3) पीपरीपुरा योग .. 1.036 (4) 1.036 (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमिं के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

ग्वालियर चीनौर

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

(3) कीरतपुरा

(4) 4.069 योग 4.069 नहर संभाग क्र. 1 , डबरा, ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 16- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2) चीनौर

ग्वालियर

(3) लधवाया

योग .. 6.695 (4) 6.695

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. 17 - अ - 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(4) ग्वालियर चीनौर

1.969 1.969

(3) बड़की सराय योग .

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

(6)

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची जिला तहसील

ग्राम भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हे .में ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4) ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) पुरी

2.217 योग .. 2.217

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 19- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

) प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4)

0.75 ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) फतेहपुर

0.75

योग .

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा, ग्वालियर.

(6)

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 20- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल ( हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर

ऐराया

7.303 7.303

योग ..

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 21 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(2) चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) दुबहाटांका योग .

8.208 8.208

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा, ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 25 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(2) चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) मेहगांव

(4) 7.571

7.571

योग

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर. अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. 26- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे .में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4) ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) श्यामपुर

0.674 योग 0.674 (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , ग्वालियर.

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 28- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2 ) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2) भितरवार

ग्वालियर

(3) भीतरी

(4) 1.086

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

1.086

योग ..

नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 29- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(4) (2) भितरवार

(1) ग्वालियर

(3) चिटौली

0.825 0.825

योग

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , ग्वालियर .

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2012

प्र. क्र. 149 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील-बैरसिया

(ग ) ग्राम- खजूरी रानी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.179 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.059

0.089 72, 77, 79 1/1 72, 77, 79

2/2/1

0.018 72, 77, 79 2/2/1/1 78/1/2

76

81, 155/81

82/1

82/2

99/1

99/2

0.107 0.267 0.220 0.077 0.089 0.238 0.166 0.036 0.042

0.119 100 101 102, 119 2

0.261 102, 119

1

0.178

0.101 118 111 , 117 , 124 2

0.107 113, 114, 126 , 127, 154, 157 123, 123 159/1/2ख/3 126

(1)

(2)

0.149 113 , 114, 126 127, 154 , 157 123, 123 159/1/2ख 126

0.166 113, 114, 126 , 127 , 154 , 157 , 123 , 123 159/1 /1/क

0.131 126 113, 114, 126 127, 154 , 157 123, 123 159/1 /1 /ख 126

0.202 113, 114 , 126 , 127 , 157, 159, 123, 126 154/2/4/1 123

0.119 113, 114, 126 , 127 , 154, 157, 123, 123 159/2/2ख/2

0.238 126 113 , 114 , 126 , 127 , 154, 157 123, 123 159/2/4/2 126

योग .. 3.179 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 12 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 868

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग ) ग्राम- ऐंचदा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 16.668 हेक्टेयर

सर्वे नं.

[ भाग 1

(2)

(1)

452/2

0.120

0.025 452/3

452/5

0.165 452/4

0.120

0.025 450/2/2

450/2/3

0.140

0.025 451

0.190 445/2

0.100 445/3/2

445/1

0.100

0.050 348

0.330 349/2

अर्जित किये जाने

0.180 349/3

0.220-

वाला अनुमानित

354/4

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.040 94/1/1/1

102/2

0.200 265

0.050 266

0.170 272/2

0.080 272/3

0.175

0.060 272/4

531/2

0.040 529/1/1

0.057 532

0.040 522

0.240 523

0.180 521/2

0.120 500

0.316

0.200 509/1

501

0.290 570/1

0.250 573

0.260 581

0.190 579

0.260 584/1/1

0.230

0.500 590/1/1

588

0.030 589/1

0.360 502

0.250 503

0.160 459

0.180 458

0.055 452/1

0.170

0.250 356

357/2

0.150

0.160 373/2

0.130 373/1

372

0.220 371

0.305 370

0.020

0.050 366

0.140 369

368

0.100

0.170 350/1

350/2

0.180

0.260 398

396/5

0.040

0.050 396/1

0.160 396/4

0.020 396/2

0.090 393

407

0.300

0.020 392/2

0.080 392/1

0.010 408

0.010 409

410

0.380

0.105 589/5

0.180 589/4

0.020 589/3

625

0.080

0.440 639

638/5

0.130

0.060 638/4 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 638/2

0.130 638/3

0.100 638/1

0.040 637/2

0.260 637/1

0.170 648/1

0.090 648/2

0.130 649/1

0.090 649/2

0.090 650

0.280 686/1

0.300 686/2

0.010 688/1

0.080 688/2

0.030 688/3

0.020 702

0.200 699/1

0.300 699/2

0.200 634

0.220 690

0.020 630/1

0.220 630/2

0.280 545/2/1/1

0.140 545/2/1/2

0.060 550

0.072 498/2

0.023 627/2/4

0.080 60/2

0.575 60/1/1

0.370 60/1/2

0.052 60/3/1

0.153 95

0.043 569

0.017 447/1/2

0.150 447/1/1

0.260 447/2/1

0.060 267/1

0.100

योग .. 16.668 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन / शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन

869 यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 16- अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम - रजोदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.938 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2) (1)

575

0.050 614/1

0.063 576

0.200 579

0.180 577

0.150 585/1

0.020

0.250 588

589

0.120 600

0.118 602/2

0.166 603

0.198 330/1

0.040 329

0.030 328

0.020 327

0.020 326

0.020 325

0.020 324

0.030 323

0.040 319

0.040 317/1

0.040

0.080 316

315

0.023 314/1

0.050 870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

314/2

0.030 314/3

0.030 314/4क

0.010 314/4ख

0.010 298/2

0.040 299

0.500 300

0.090 574/2

0.140 602/1

0.020 318

0.011

0.325 290/2/2

275

0.310 481

0.165 483

0.144 484

0.180

0.200 521

269

0.004 332

0.230 487

0.441 574/1/1

0.285

0.062 287/2

485/2

0.294

0.090 559/2

276

0.109 282

0.250

योग .. 5.938 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 24 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

[भाग 1 (ख) तहसील- नटेरन

(ग ) ग्राम -सोमवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.001 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.410 75

0.057 77

78

0.057

0.230 79

80

0.187

0.388 82

83

0.115

0.158 84

109

0.079

0.160 111/2

0.160 111/3

योग .. 2.001 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/नटेरन/ गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 25 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन भाग 1 ]

871

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(ग) ग्राम- कलनाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.592 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2) 77

0.108 78

0.216 128/1

0.080 128/2

0.142 128/3

0.080 132

0.297 150

0.394 76/2/4

0.120 76/2/1

0.155

योग .. 1.592 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/ नटेरन/ गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 26 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.065 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2) 7

0.145 11

0.194

(2) (1)

16

0.097

0.080 76/3

0.146 76/2

77

0.016

0.324 78

23

0.799

0.143 9/1

0.100 9/2

86

0.021

योग . 2.065 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 27- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- महोली बासोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.829 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2) (1)

0.160 29/2

0.190 29/1/2

0.091 292

0.291 291

0.200 288

285/2

0.150 872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

283

0.070 282/1

0.209

0.050 282/2

277

0.040 278

0.150 311

0.189 314/1

0.090 314/2

0.050 315/1

0.090 315/2

0.090

0.160 323/2

323/1

0.027 323/3/1

0.070 323/4

0.105 325

0.230 324

0.070 333

0.200 334

0.393 336/1

0.081 336/2

0.060 336/3

0.081 336/4

0.097

0.200 340/1

0.100 340/2

350/1

0.156 65/1

0.160 65/2

0.160 65/3

0.160 65/4

0.190 65/5/1

0.180

0.600 65/5/2

0.120 69/1/2

69/1/1

0.110 69/2

0.220 69/3/1

0.050

0.022 69/3/2

0.570 90/1

86/1

0.050 86/3

0.240 86/4

0.290 86/2/2

0.300 86/2/1

0.050 138/1

0.110

0.021 87/1

0.086 309/2/2

योग 7.829

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.-सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 29 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- बमूरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.087 हेक्टेयर

सर्वे नं.

(1)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

0.151 35

37/1

0.314

0.209 37/3

37/2

0.209 38/1

0.183 39

0.059 43

0.016 44/1

0.275 44/2

0.080

0.124 66

53

0.118

0.113 64

54

0.016

0.043 63/2

55/1

0.081 129/1

0.015 भाग 1 ]

873

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 129/2

0.015 127/1

0.030 127/2

0.030 124/1

0.010 124/2

0.010 124/3

0.010 125/1

0.010 125/2

0.010 125/3

0.020 86/2

0.297 104

0.075 108/1

0.120 108/2

0.120 338/1

0.324

योग .. 3.087 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/नटेरन/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 34- अ- 82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- सिरसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.263 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

3/1

0.438

0.147 3/5

0.350 31/1

0.055 31/5

5/2

0.468

0.279 7/1

21/1

0.405

0.243 10/2

11

0.036 18/3

0.270 95

0.135 96/1

0.136 103

0.270

0.702 101

0.252 102

98

0.171

0.252 99

0.100 176/1

176/2

0.072 178/1

0.148 178/2

0.149 177/2

0.090

0.297 181/4

189

0.270

0.540 193

0.180 194

2/1

0.148 2/2

0.260 2/3

0.060 32/1

0.180 32/2

0.180 32/3

0.180

0.360 35

53

0.200 182/1

0.100 33

0.120

0.020 182/2

योग .. 8.263 874

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 36- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-पीपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.977 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (1)

(2) 5/1

0.393 5/2

0.283 5/3

0.080

0.927 48

49

1.125 47

0.081 7/1

0.277 35/2

0.522 7/2ख

0.209 25

0.216 26

0.096 26

0.048 37/1

0.157 37/2

0.230 61

0.099 1/2

0.234

योग 4.977

[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन /शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- नगतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.844 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2) (1)

0.689 242

0.207 259/1

240/3

0.135 240/2

0.189

0.496 262/1

0.226 263/2

269/2

0.144

0.180 271/1

273

0.342 274/4

0.126 274/5

0.099 274/6

0.081 274/3

0.136

0.207 279/2

0.177 271/2

0.048 271/3

0.360 252 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 250/5

0.071 243/1

0.261

0.105 243/2/1

243/2/2

0.156 239

0.576 186/1

0.423 236/1

0.297 232/5

0.480 255

0.012 232/4

0.240 261

0.045 274/7

0.012 276/2

0.324

875

(2)

(1)

776

0.010

0.155 801

0.140 805

809

0.110

0.175 808

1087

0.050 1089

0.140 1137

0.180

0.100 1128

817

0.140

0.080 1142/1

0.240 1143

0.340 1145

0.230 1146

योग .. 6.844

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है .- बाह मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 40- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- पिपलधार

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.152 हेक्टेयर

सर्वे नं.

0.095 1157/3

0.070 1194

1196

0.030

0.105 1209

0.115 1210

0.265 1216

0.065 1217

1220

0.350

0.275 1222

380

0.205

0.052 393/4

372/1

0.073

0.230 627/1

585

0.208 618

0.342 612

0.194 604

0.295 860

0.188

0.018 877

878

0.103 885

0.197

0.216 886

749

0.150 765

0.140 750

0.380 769

0.040

अर्जित किये जाने

0.095 607/1/1

वाला अनुमानित

0.095 607/1/2

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(2) 774/1

0.265 607/2

0.190

0.200 1088/1 क 876

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 1088/1ख

0.200 1088/1 ज

0.200

0.200 1088/ 1 ण

1088 / 1 ग

0.200 1091/1

0.158

0.157 1091/2

1132/1

0.100

0.125 1132/2

1130/1

0.030 1127/5

0.100 1127/ 3 क

0.080

0.045 1144/1/2

1144/2

0.045 1144/3

0.095

0.040 1195/1/1

1195/1/2

0.035

0.040 1198/1

0.045 1208/2

1208/1

0.045 1218/2

0.133 1218/3

0.132 382/3

0.339 383/1

0.161 384/1

0.229 373/2

0.073 371/2

0.300 371/3

0.200 371/1

0.032 370/2/2

0.100 381/1

0.055 631/2/1

0.028 631/1/1

0.080 628/1/1

0.288 628/1/2

0.288 616/3

0.489 613/1

0.144 613/2

0.144 605/2

0.216 803/ 1/1 क

0.020 803/1 ख

0.020 803/3ख

0.020 803/ 1 /2क

0.035 1185/1 क

0.015 1185/ 1 छ

0.209

(2) (1)

0.080 1185/1ज

859/1

0.059 859/2

0.058 865/ 1 ख

0.051

0.080 865/ 1 ग

0.050 865/2

0.080 865/3/1

0.050 861/3/2

0.220 874/2

0.117 881/1

883/2

0.032

0.249 884/1

योग .. 14.152 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 41 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- सेऊ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.326 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2) 851/3

0.571 भाग 1 ]

877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 744

0.270 745

0.226 746/3

0.108 725/1

0.031 725/2

0.031

0.603 723

720/1

0.015

0.283 720/3/1/1

720/2/1/3

0.095

0.476 716

0.083 701/1

701/2

0.083 703

0.181 704/1

0.068 704/2

0.068 704/3

0.068 819

0.196

0.189 818/1/2/1

818/1/2/2

0.189 804/1

0.132 804/2

0.132 806

0.090 803

0.264 802

0.288 801

0.068 799/1

0.124

0.124 799/2

798

0.112 794

0.136

0.232 795/1

0.232 795/2

0.088 796/2/2

786/3

0.104

0.250 786/2/1

786/2/2

0.250 786/1

0.029 847

0.280 849/2

0.240

0.240 849/3/2

840

0.344 838

0.416

0.115 753/4

753/1

0.115 758/1 क

0.144

(2)

(1)

0.256 759

0.456 679/1

0.040 679/2

0.240 677/1/2

0.320 659

0.187 660/2

660/3

0.187

0.010 660/1

0.144 657/1

656/2

0.080

0.136 694/1

0.136 694/2

638/1

0.240 613/1

0.290 613/2

0.110 854/1

0.209

0.209 854/2

854/4

0.209

0.299 854/3

0.237 925/1

924/1

0.055

0.055 924/2

0.274 922/2

0.335 922/1

890

0.546

0.265 877/1

877/2

0.265

0.095 876/1/1

0.095 876/1/3

0.095 876/2

873

0.118

0.625 874

0.282 871/1/1

0.281 871/2

868/1

0.387 868/2

0.194 868/3

0.194

0.132 864/1

0.132 864/2क

864/2ख

0.132

0.015 863/ 1 ख

886/2/5

0.134

0.135 886/2/4

0.024 885/1/3 878

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 754

0.120 705

0.317

0.189 898/2/2

0.634 899/2

905/1

0.348

0.173 905/2

0.347 906/2

906/3

0.280 900

0.040 867

0.095 87

0.540

योग .. 20.326 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ-82-10-11-204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - सिरोंज

(ग ) ग्राम- इमलानी, चुनियाखोह , कांकरखेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.844 हेक्टेयर

खसरा नं

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

इमलानी

222

228

0.078 0.265

योग 0.343

(2) (1)

चुनियाखोह

153/1

0.139

योग . 0.139

कांकरखेड़ी

13

0.081 16

0.025 19

0.253 45

0.092

0.760 193/1

0.126 193/2

0.165 193/3

193/4

0.150 193/5

0.114

0.145 193/6

0.200 193/7

211/1

0.165

0.178 211/2

0.300 211/3

213

1.090

योग 3.844 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है .- ग्राम इमलानी , चुनियाखोह एवं कांकरखेड़ी में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इमलानी से ऐंचदा मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

विदिशा , दिनांक 13 फरवरी 2012

प्र. क्र. 2 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- रायखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.237 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला

अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

266

0.691

267

0.432

264

0.201

268

0.072

259

0.288

258

0.360

256

0.216

257

0.144

235

0.360

236

0.129

229

0.115

238

0.100

239

0.028

181

0.720

191/1

0.043

191/2

0.020

191/3

0.018

237

0.388

187

0.072

(2)

(1)

176/1

0.072

0.043

176/2

176/3/2

0.128

176/3/3

0.160

0.057

169/1 ख/2

178/3

0.148

0.100

180/2/1

180/2/2

0.216

0.010

178/1/1

181/1

0.101

181/2

0.249

0.025

181/5

181/6

0.045

181/7

0.080

0.110

181/4

181/3

0.110

0.086

188/1/2

188/2/1

0.174

0.690

188/2/2

0.055

130/2

0.055

130/1

132

0.126

योग .. 7.237

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 880

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग ) ग्राम-रायखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.292 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

MINOR- 8

109

0.158

108

0.110

105

0.110

140

0.072

104 मि.

0.079

141

0.134

144

0.166

136/2

0.158

136/3

0.158

147

0.150

153

0.356

131/1

0.055

योग .. 2.292

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/ शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक,

[भाग 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि. की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण -

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन

(ग) ग्राम- कस्बाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.624 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

3/1

0.166

4/1

0.095

4/2

0.341

12

0.404

10/2

0.105

0.331

10/3

84/1

0.101

0.063

83/1

84/2

0.042

0.317

93/2

93/3

0.073

83/3

0.777

85

0.143

94/1/1

0.082

0.063

94/3/2

0.021

94/3/4

2.624

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- बाह मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- 05-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- नैनपुर

(ग ) ग्राम- पुतर्रा, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

57/1

0.04

56/2

0.02

53/1

0.04

52/2

0.01

51/1

0.03

50/1

0.04

42

0.01

326/2

0.01

326/1

0.02

43/2

0.08

43/1

0.03

योग . 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आश्यकता है- गोंदिया जबलपुर ब्राडगेज हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 06-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- नैनपुर

(ग ) ग्राम-लालपुर, प.ह.नं. 01

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

369/1

0.12

371/1

0.08

379/1

0.08

378/4

0.02

378/6

0.08

372/8

0.03

377/1

0.17

376/1

0.08

326/1

0.08

327/1

0.02

कुल योग .. 0.76

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आश्यकता है- गोंदिया जबलपुर ब्राडगेज हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागरं परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 316 - भू-अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- सगौनी, पटवारी हल्का नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.200 हेक्टर .

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

243/3/1

0.152

243/4

0.048 0.200

कुल अशासकीय भूमि योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की सगौनी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 366 - प्रशा.- भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा ,

[भाग 1 यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

( ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) ग्राम- खम्हरिया प्यासियान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.86 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

निज़ी खाता

0.40

0.37

67/1 67/2

0.16

68

69

0.39

70

0.32

71

0.17

72

0.05 1.86

कुल अर्जित रकबा योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 368 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना भाग 1 ]

883

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम- पटरहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.065 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

निजीखाता

176

0.045

177/2 ख

0.020

कुल अर्जित रकबा योग 0.065

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

( 4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 370 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम- चोरमारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.330 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे . में)

(2)

(1)

निजी खाता

954

0.019

(2)

(1)

955

0.007

956

0.101

957

0.015

0.041

958

959

0.015

973

0.012

972

0.120

0.330

कुल अर्जित रकबा योग

( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

( 3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 404- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पडरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.860 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

172

0.160

492

0.120

734/1ख

0.008 884

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

0.004

766

1437/1

0.015

1764

0.026

1773

0.112

2117

0.067

2119

0.156

2120

0.192

0.860

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 14 फरवरी 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82- वर्ष 2008-09 - भू-अर्जन- 1235.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम - रगड़गांव, पटवारी हल्का नंबर 32/124

[भाग 1 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.282 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

0.282

48/1

योग 0.282

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रगड़गांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. 107 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- देवसर भाग 1 ]

885

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

( ग ) ग्राम-कोड़रिया, कुसेड़ी क्रमांक 36

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

82

0.15

83

0.06

92

0.12

104

0.15

110

0.12

113

0.06

114

0.12

115

0.12

121

0.06

0.06

124

125

0.04

126

0.06

0.03

130

131

0.10

137

0.04

138

0.10

योग 1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 268 - भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम-निसरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-446.17 वर्गमीटर .

सर्वे नम्बर

रकबा (वर्गमीटर में)

(1)

(2)

300.00

261 पैकी

251/1

109.00

259/1

9.30

27.87

158/1/1/1/1

योग 446.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न.घा.वि.प्रा. मानजोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

धार, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 1952- भू- अर्जन 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील - बदनावर 886

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(ग) ग्राम- भैंसोला

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.541 . हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2)

200

0.695

206

0.316

208

0.189

212

0.417

210

0.240

213

0.379

214

1.382

0.304

209

37

0.075

216

0.544

योग : 4.541

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आम्बापाडा तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय , अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1964- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- बदनावर

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.094 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

1272/1

0.168

[भाग 1 (1)

(2)

1238/2

0.020

0.072

1154/1

1238/1

0.026

1240

0.072

1242/2

0.058

0.023

1241

0.060

1152

1153/3

0.012

0.045

1154/2/1

1233/3/2

0.100

0.021

1229/2

1138/1

0.064

1139

0.048

1140

0.070

0.100

1154/3

1155

0.072

1158

0.048

1012/3

0.010

0.010

1012/5

1157/3

0.032

0.020

1112/7

1157/7

0.020

0.010

1012/1

0.010

1012/6

0.027

1157/6

1157/4

0.024

1013/2/1

0.028

1013/1

0.040

1016

0.050

0.024

1034/2

1035

0.088

1036

0.032

1042/4

0.084

0.056

1031

1032

0.020

1033

0.048

901

0.029

902/2

0.029

0.150

906

902/1

0.135

826/1

0.052

822/1

0.030

826/2

0.052

826/3

0.043 भाग 1 ]

887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 825

0.067 824

0.029 407

0.040 408/1

0.016 406/1

0.060 416

0.022 418

0.072 415/1

0.060 415/2

0.060 421/1

0.022 422

0.136 428

0.076

0.064 655/1

655/2

0.020 653

0.088 669/3

0.134 665/1

0.098 665/2

0.072 676/1

0.052 676/2

0.044

0.023 545/1/1

545/2/1

0.052 561/2

0.068 525

526

0.013 561/1

0.018 530/1/2

0.035 528

0.025 530/1/1

0.039 501

0.016

0.013 545/1/3 545/2/3

515

0.050 279/1

0.021 279/3

0.036 288

0.019 289

0.070 542/1

0.035 543

0.032 530/2

0.065

योग : 4.094 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बागेडी तालाब की लघु नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय , अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

प. क्र. क भू- अर्जन-तेंदूखेड़ा- 2012-829 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील - तेंदूखेड़ा

(ग) नगर/ग्राम - पिड़रई ( पांजी )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हे.

खसरा नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

210/1 में से

0.02

232/1 में से

0.02

195 में से

0.03

204में से

0.04

186 में से

0.03

185 में से

0.06

190 में से

0.04

272में से

0.04

0.03

267 में से

0.05

287 में से

योग : 0.36 888

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- अजीतपुर खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2012

प्र. क्र. 15 अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894- ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - हटा

(ग) नगर/ग्राम- विनती

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.57 हेक्टर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

318

0.09

326

0.96

329/2

0.80

327/1 में से

0.41

327/2

0.05

328/1 में से

0.20

416

0.67

417 में से

0.53

418/2में से

0.08

419में से

0.20

(1)

(2)

420 में से

0.04

421 में से

0.13

423 में से

0.39

424में से

0.35

0.10

288/4 में से

288/5 में से

0.10

0.12

288/1 में से

289/1 में से

0.35

योग : 5.57

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- विनती जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय मैं देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है .

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 1421 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की भाग 1 ]

889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- नदौरी , प.ह.नं. 35, ब.नं. 145, रा.नि.मंडल - अमरवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.654 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में)

(1)

(2)

141/5

0.062

0.065

171/1 , 171/2

0.030

148 , 150/2 , 151

136/1

0.010

0.150

14,15

22

0.045

21

0.150

0.270

73,131 , 132 , 104/2

0.030

178, 183/3

181

0.120

133 , 135

0.195

0.065

138 , 147/1

0.060

172/1 , 203/6

139/1

0.022

0.170

139/2, 140

201/4

0.045

201/7

0.045

201/1

0.045

201/5

0.075 योग : 1.654

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1422- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- चिमउवा, प.ह.नं. 35, ब.नं. 88, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.829 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

36

0.120

38

0.075

0.150

40

1.000

23/9

13/5

0.454

0.030

19

योग : 1.829 890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध । नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1423 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- मन्दानगढ़ , प.ह.नं. 38, ब.नं. 223, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.820 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में )

(1)

(2)

0.210

260/3,261/2

260/4

0.150

0.120

261/4 , 262/2 , 263/10

0.045

263/6 , 263/9 ,

[भाग 1

(2)

(1)

0.120

257/2 , 258/2

0.060

257/1 , 258/1

0.080

261/3 , 262/1 , 263/3

263/4,263/ 5

249/3 , 249/4

0.035 योग : 0.820

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

-( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1424 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम - कोल्हिया, प.ह.नं. 24, ब.नं. 38 , रा.नि. मंडल- अमरवाड़ा.

भाग 1 ]

891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.785 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में ) (1)

(2)

248/5

0.035

109/2

0.030

109/1

0.030

0.075

110/9 , 111/1

0.060

110/6,112

110/8

0.088

0.090

98,105/3

0.105

96/2,97/2,99/2

248/15

0.028

248/1

0.060

238/2

0.015

248/18

0.022

219/3,238/1

0.020

248/16

0.025

0.050

110/7,111/2,115/7

239

0.010

240

0.022

241

0.010

242

0.010

योग : 0.785

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान.) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1425 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छिन्दवड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- भजिया, प.ह.नं. 38 , ब.नं. 215, रा.नि. मंडल- अमरवाड़ा.

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.673 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में) (1)

(2)

289/3, 289/4

0.090

0.075

288, 289/1

0.030

287/1 , 287/2

0.090

284/4 , 286/4

0.150

283/9 , 10

0.238

281/1 , 281/2

योग : 0.673

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

892

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 27 फरवरी 2012

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 692 - भू-अर्जन- 2012 - माही रा.प्र.क्र.25 - अ- 82-10- 11.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3785- भू-अर्जन- 2011- माही- झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 द्वारा ग्राम करडावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 3815, दिनांक 28 अक्टूबर 2011 पर तथा हिन्दी समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 22 अक्टूबर 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 22 अक्टूबर 2011 को जी नम्बर 20837/11 द्वारा संशोधित उद्घोषणा प्रकाशित की गई थी. प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

सूची

सर्वे नम्बर

स. क्र.

रकबा ( हे .में ) पूर्व संशोधित

प्रकाशित

प्रकाशन (1) (2)

(3)

(4) 1

252/2

0.07 विलोपित 2

1662/3

0.06 विलोपित 312/1 पैकी

0.30

3

0.29 4

250/2

0.07 5

1662/2

0.06

योग. 10.20

10.29 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .

झाबुआ, दिनांक 29 फरवरी 2012

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 728 - भू-अर्जन- 2012- माही- रा.प्र.क्र .22/अ- 82-10- 11.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1347 - भू-अर्जन- 2010 -झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011 द्वारा ग्राम पंथबोराली , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 2.84 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 1767, दिनांक 20 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार पत्र चौथा संसार में दिनांक 13 मई 2011 को जी नम्बर 13001 / 11 द्वारा प्रकाशित की गई है . प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:-

सूची

स. क्र. सर्वे नम्बर

रकबा ( हे.में )

पूर्व प्रकाशित

संशोधित प्रकाशन (1)

(2)

(4)

(3)

1

638

0.05

0.08 2

0.06

0.08 639

3

640

0.06

0.08 4

0.07

0.08 641

5

642

0.19

0.20

0.07

6

643

0.10 7

644

0.01 विलोपित 8

0.10

0.08 651

652

9

0.01 विलोपित 653

10

0.09

0.08

0.01

11

0.04 654

12

655

0.04

0.06

0.01 13

776

0.09

0.11

0.13

14

777

0.22

15

786

0.25 16

0.16

788

0.11 17

0.02

0.06

789

18

0.02

790

विलोपित 19

807

0.08

0.14 20

0.17

0.21 1080/2

21

1080/3

0.21

0.23

0.03

22

1080/4

विलोपित भाग 1 ]

893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4) 23

1080/5

0.21

0.25 24

1080/6

0.22

0.25 25

1083

0.45

0.35 26

1093

0.03 विलोपित 27

491

0.01 28

637

0.15 29

672

0.01 778

30

0.15 31

779

0.04 32

805

0.10 33

806

0.10

3.37

योग .. 2.84

क्र. 730- भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्रं-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) नगर/ग्राम- बावडी

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

398

0.02 योग 0.02

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बावडी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.02 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 732- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्रं-अ-82..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- लालपुरा

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

309/1

0.20

योग . 0.20

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की मठमठ शाखा नहर के निर्माण होने से ग्राम लालपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

झाबुआ, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 733 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. अ-82-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील -पेटलावद 894

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(ग) नगर/ग्राम-करनगढ़

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

1080

0.35

1079

0.10

1078

0.05

964

0.20

937

0.20

941

0.09

942

0.07

940

0.02

897

0.05

896

0.02

895

0.09

875

0.20

874

0.20

740

0.25

506

0.13

507

0.15

499

0.18

483

0.18

328

0.05

327

0.10

योग 2.68

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करनगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर है.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 736 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- बोरपाड़ा

निजी भूमि

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

325

0.95

301

0.07

0.10

299/3

282

0.20

283/1

0.04

0.25

283/2

0.20

236/1

236/2

0.10

230

0.20

231

0.02

232

0.28

233

0.08

234

0.18

योग 2.67

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बोरपाड़ा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.67 हेक्टेयर है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 738 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- मोईचारणी

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

275

0.26

300

0.12

336

0.30

354

0.12

345

0.26

344

0.30

342

0.48

82

0.25

योग . 2.09

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम मोईचारणी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.09 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 740 - भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-गोदडिया

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.12

962

964

0:35

1016/1

0.04

1016/2

0.04

1016/3

0.04

1016/4

0.05

1016/5

0.02

0.08

1018/1

1018/2

0.08

1018/3

0.01

1015

0.08

0.07

1022

1023

0.04

0.04

1024

1025

0.04

1026

0.04

0.08

1027

1033

0.14

1035

0.21

1036/1

0.14

0.01

1036/2

0.12

1097

1098

0.07

0.01

1099

1102

0.06

1103

0.13

0.05

1104

0.20

1105

1106

0.08

1108

0.19 896

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

1109

0.07

1114/2

0.04

1114/3

0.07

योग 2.81

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम गोदडिया की निजी भूमि का कुल रकबा 2.81 हेक्टेयर है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 742 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग ) ग्राम- बोरपाड़ा

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

302

0.15

323

0.40

311

0.10

310/2

0.18

310/1

0.05

204

0.30

207

0.22

208

0.06

66

0.32

65

0.05

64

0.02

योग . 1.85

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ सब- माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बोरपाड़ा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.85 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 333 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- रनगुन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.067 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

11/2

0.020

11/3

0.345

13/1

0.810

15/3

0.235

16

0.245

0.240

17

0.300

18

0.005

20 भाग 1 ]

897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

21/1

0.222

21/2

0.110

21/3

0.025

21/4

0.020

31

0.270

35

1.135

39/2

0.910

40/2

41/3

0.700

42/1

0.575

43

0.130

42/2

0.040

44/1

0.125

44/2

0.065

45

44/3

0.350

0.160

46/1

0.010

98/2

0.020

7.067

कुल रकबा योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 334 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम-नागझिरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.553 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

46

0.150

0.470

47

48

0.035

51

0.280

52

0.445

53

0.024

54/1

0.245

54/2

0.095

65

0.690

71

0.285

72

0.024

73

0.340

76

0.095

0.005

78

224

0.200

0.340

225

227

0.025

320

0.005

322

0.700

0.160

323

324

0.020

325/1

0.140

334

0.580

337

0.835

338

0.075

339

0.005

353

0.200

354/1

0.825

357

1.000

358

0.175

359

0.230

367

0.010

368

0.180

369

0.640

370

0.200

371

0.825

कुल रकबा योग .. 10.553 898

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 335 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम- होदड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.373 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

34

0.250

36

0.300

37

0.130

38/2

0.180

39

0.010

40

0.015

43

0.060

44

0.028

45/1

0.100

45/2/1

0.150

45/2/2

0.160

46

0.210

47

0.080

48

0.350

62

0.225

65/2

0.390

0.440

65/3

[भाग 1

(2)

(1)

65/4

0.300

87/2

0.075

88/1

0.780

88/2

0.800

88/3

0.160

0.400

88/4

116

0.310

0.220

117

118

0.230

120

0.020 6.373

कुल रकबा योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 336- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- चिनगुन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.605 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2/1

0.620

2/2

0.520

3

0.170 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

3/170

0.060

7/1

0.155

7/2

0.360

9/1

0.660

9/2

0.030

28/1

0.030

कुल रकबा योग .. 2.605

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वरं के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 337- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- वणी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 18.115 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

15

0.330

17

0.345

46/1/1

0.550

46/1/2

1.125

59/1

0.230

59/2

0.320

899 (1)

(2)

59/3

0.650

0.350

59/4

59/5

0.460

61/3/2

0.270

61/3/3

0.350

0.200

61/3/5

61/4

1.290

62/1

62/2/1

0.350

62/2/2

0.490

62/3/2

0.060

62/3/3

0.210

64/2

0.230

0.220

65, 66

1.180

81

82

0.750

83

0.035

0.090

84, 85

0.100

86

87

0.060

88

0.850

0.800

90/1

0.060

91

0.570

93

95/1

0.050

95/2

0.060

96/1

0.510

96/2

0.060

96/3

0.120

101

0.020

102

0.600

103/2

0.380

103/3

1.080 900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2)

104

0.620

108/1

0.340

108/2

0.570

111

0.070

120

0.080

121

0.350

123/1

122

0.680

कुल रकबा योग .. 18.115

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 338 - भू -अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

( ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- बबलई

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.010 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

28

0.080

56

0.400

[भाग 1 (1)

(2)

58/1

0.060

58/2

0.065

59/1

0.380

59/2

0.640

0.335

59/3

60

0.041

61

0.010

63/2

0.035

68/2

0.023

68/3

0.602

0.095

69

73/2

0.660

76

0.620

78

1.410

0.720

79/1

79/2

0.590

0.050

132/2

132/3

0.365

132/4

0.704

132/5

0.325

132/6

0.045

137/6

0.040

139/1/1

0.890

140/1/1

139/1/2

0.740

140/1/2

1.085

140/3

कुल रकबा योग .. 11.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 1634 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

छिन्दवाड़ा चौरई

रकबा 07.201 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ )

ग्राम-लुंगसी ब . न. -207 प.ह.नं. - 10 रा.नि.मं. -चौरई

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बायीं तट नहर उप संभाग , क्रमांक-3 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1635 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग 902

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 (क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)

(4)

चौरई

छिन्दवाड़ा

ग्राम-चंदनवाडा ब. न.-78 प.ह.नं. - 11

रकबा -01.994 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ)

रा.नि.मं. -चौरई

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यवपर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बायीं तट नहर उप संभाग , क्रमांक-3 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1636 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

चौरई

छिन्दवाड़ा

रकबा -4.362 हेक्टेयर आने वाली सम्पतियाँ ) एवं ( उक्त भूमि पर

ग्राम-कामती ब . न. -19 प.ह.नं. - 11 रा.नि.मं. -चौरई

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

903 ( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बायीं तट नहर उप संभाग , क्रमांक-3 , चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 1637- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) ग्राम-पाल्हरी

चौरई

छिन्दवाड़ा

रकबा 0.583 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ )

ब. न. - 163 प.ह.नं. -42 रा.नि.मं. -चांद

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दायीं तट नहर उप संभाग, क्रमांक -1 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर , भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[ भाग 1 क्र. 1638 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - भुतेरा

ब. नं.-435

प.ह.नं. -31

रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा.

रकबा -11.148 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग , क्रमांक 1 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1639 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग भाग 1 ]

905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

ग्राम- भुतेरा

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

ब. न. - 435 प.ह.नं. -31

रा.नि.मं.-

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा.

छिन्दवाड़ा

शासकीय भूमि मद आबादी रकबा 3.007 हेक्टेयर में बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर चबुतरा आदि प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां .

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु शासकीय भूमि मद आबादी पर बने आवासीय मकान , स्कूल भवन , मंदिर, चबुतरा आदि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर , चबुतरा आदि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग , क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान , स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग , सिंगना, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर , भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1640 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) मोहखेड

छिन्दवाड़ा

ग्राम - बुचनई ब. न . -401 प.ह.नं. -53

रकबा-2.560 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ )

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

रा.नि.मं. - इकलबिहरी 906

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

[भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता हैं .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 1641 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(3)

(1) (2)

(4)

(6)

(5)

छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम - पठरानाई

ब. नं. -310

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा,

प.ह.नं. -38

रकबा 0.709 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ ) जिला छिन्दवाड़ा.

रा.नि.मं.-

बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

इकलबिहरी

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1642- भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत भाग 1 ]

907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम - भाजीपानीखुर्द

ब. नं . -428

प.ह.नं. -38

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

रकबा 30.587 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ )

रा.नि.मं.-

बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

सांवरी.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1643 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम - कोडामऊ

ब. नं. -78

प.ह.नं. -49

रकबा 0.262 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ )

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

रा.नि.मं.- इकलबिहरी 908

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

[ भाग 1 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1644 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खानें ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(6) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

(5)

छिन्दवाड़ा चौरई

ब. नं .- 135

ग्राम- धनौरा प.ह.नं. - 02

रा.नि.मं. -चौरई

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा.

रकबा-48.043 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

पेंच व्यपवपर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग , क्रमांक -1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 1645 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील -छिन्दवाड़ा

( ग ) नगर/ ग्राम- धनौरा गुसाई, प.ह.नं.-31 , ब.नं.-279, रा . नि. मंडल- छिन्दवाड़ा -1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-05.039 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

212/6

0.173

212/7

0.040

212/5

0.004

212/8

0.149

210/1

0.245

210/2

0.208

209/1

0.137

206/1

0.059

205/3

0.008

122/1

0.223

120

0.200

117/2

0.070

119/1

0096

119/2

0.135

310/1

0.717

310/2

0.096

325/1

0.081

325/2

0.245

327/3

0.133

327/2

0.104

(2)

(1)

327/1

0.193

0.156

329/1

330

0.080

0.067

335/2

334

0.121

0.065

333

0.067

335/1

337/1

0.297

101/1

0.020

101/2

0.200

101/3

0.290

102/1

0.210

103

0.150

योग

05.039

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयीतट मुख्य नहर से निकलने वाली उमरिया माइनर , धनौरा माइनर एवं झिलमिली -1 माइनर के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक- 1 सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1646- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 910

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मोहगांव, प.ह.नं.-29, ब.नं. -490 , रा . नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 ( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-253.419 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित क्षेत्रफल खसरा नं.

(हेक्टर में) (2)

(1)

4

0.040

3

0.008

5

0.061

6

0.075

8

0.750

9

0.155

10

1.980

14

0.543

15

1.198

16

0.049

1.878

18

19

1.865

779

0.713

795

0.069

805

0.854

808/2

0.687

812

0.376

20

0.060

21

0.080

28/2

0.075

781/1

0.445

800

0.421

804/1

0.154

804/3

0.729

28/3

0.137

973/5

0.393

674/2

0.571

689

0.291

690

0.049

(2)

(1)

693

0.251

694

1.157

699

0.024

948/2

0.603

950

0.769

295/2

0.364

295/3

0.347

0.219

591

592

0.781

674/3

0.652

0.737

697

698

0.105

729

0.065

30

0.060

802

0.061

803

0.599

810/1

0.323

848/3

0.085

533

0.057

810/2

0.522

538

1.602

0.166

539

0.522

540

534/1

0.156

536/1

0.038

0.537

537/1

542/1

0.131

543/1

0.162

0.156

534/2

536/2

0.039

537/2

0.538

542/2

0.132

543/2

0.162

535

0.028

574

0.080

686

0.757

717

0.437

718

0.684

703/1

0.779

677

1.381

678

0.809

679

0.575

0.207

706/1

0.262

709/2 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 710/2

0.504 545/1

0.154 546/1

0.441 751

0.729 753/1

0.085 754

0.498 757/5

0.061 772

0.142 773

0.563 775

0.024 545/2

0.101 546/2

0.210 753/4

0.085 757/3

0.061 546/4

0.040 753/2

0.081 769

0.142 546/3

0.150 753/3

0.085 757/4

0.061 548

0.300 565

0.539 572

0.340 573

0.160 549

1.451 569

0.097 544

0.753 550

1.658 554

0.113 555

0.583 558

0.717 551

0.324 559/1

1.384 578/1

0.684 581

0.336 624/2

0.218 624/3

0.030 845/3

0.267 845/6

0.267 626/2

0.229 684/4

0.251 658

0.387 665

1.157 659

0.506

911

(2)

(1)

672/1

0.696

660

0.688

663

0.454

0.565

878/1

907/1

0.422

0.227

908

909

0.332

661

0.180

874

0.495

882

1.016

662

0.571

666

0.931

732

0.801

670/1

1.861

0.121

670/2

0.773

671

674/1

0.615

626/1

0.462

676/1

0.731

0.304

590

0.287

594

667

0.101

0.363

668

670/3

0.862

740

0.429

596

1.416

624/1

0.506

552/1

0.141

757/1

0.097

0.166

761/2

0.142

552/2

0.096

757/2

761/1

0.162

1.416

559/2

0.387

578/2

562/1

1.024

564

0.543

583/1

0.510

0.450

587/1

1.036

562/2

0.513

583/2

585

0.466

0.425

587/2

0.372

566 912

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

570

0.032 575

0.979 576

0.162 580

0.745 584

0.526 586

0.604 675

0.647 680

0.235 681/1

0.101 683/1

0.208

0.417 702/1

676/2

0.567 676/3

0.810 681/2

0.101 683/2

0.208 702/2

0.416 676/4

1.113 683/3

0.803 684/2

0.490 684/3

0.615 736

0.146 738

0.490 743

0.395 685/1

0.487 984/1

0.603 685/6

0.282

0.729 728/9

737/5

0.303 687

1.270 672/2

0.331 673

0.364 688

0.745 691

0.097

1.485 695

0.206 706/2

709/1

0.263 710/1

0.495 712

0.753 713

0.648 720

0.725 714

0.648

1.376 719/2

0.566 719/1

731

1.145

(2)

(1)

802

0.061

803

0.599

810/1

0.323

0.090

848/3

808/1

1.619

721

1.505

725

0.089

734

0.121

0.381

735/1

809

1.315

791/1

0.740

0.736

791/2

0.813

792

0.401

811

0.162

793/2

793/4

0.283

796

0.036

797

0.077

0.809

798

0.202

799

1.300

806

0.045

786

787

0.032

788

0.413

0.255

789

778

0.664

1.207

780

785

0.295

790

0.125

783

0.364

784

0.097

807

0.891

755

1.214

0.117

756

0.429

765

766

0.157

767

0.166

768

0.372

760/1

0.052

763/1

1.562

0.065

764/1

760/2

0.053

763/2

1.561

764/2

0.069 भाग 1 ]

913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 749/1

0.425 793/3

0.809

0.352 749/2

793/1

0.477 794

0.227 752

0.656 758

0.040 759

0.348 762

0.514 770

0.368 771

0.121 728/1

0.949 733/4

0.607 735/5

0.145 737/1

0.303 685/8 "

0.040 728/8

0.729 730/2

0.374 685/7

0.138 733/1

0.174 733/3

0.299 733/5

0.275 722/1

0.243 722/4

0.243 728/3

0.093 728/6

0.182 735/3

0.332 737/3

0.223 685/4

0.243 722/2

0.218 722/5

0.255 723

0.121 728/4

0.093 728/7

0.182 735/4

0.283 737/4

0.239 685/2

0.162 722/3

0.218 722/6

0.332 724

0.089

0.097 728/2

728/5

0.243 735/2

0.283

0.324 737/2

(1)

(2)

733/2

1.845

733/6

1.619

739/1

2.991

2.110

739/2

747

1.266

0.579

819

820

0.243

0.498

821

822/1

0.364

816

0.336

823

0.708

0.150

824

828

0.526

921

0.444

922/2

0.138

976

1.076

0.405

978

822/2

0.324

829

0.162

830

0.352

845/1

0.454

845/2

0.267

845/5

0.267

845/4

0.303

845/7

0.231

848/2

0.190

851/1

0.270

0.315

851/4

0.210

915/3

915/5

0.073

915/7

0.062

852

1.343

859/1

0.166

851/6

0.311

851/7

0.004

0.364

851/10

853

0.174

854/1

0.105

856/2

0.705

920/1

0.188

854/2

0.279

0.708

856/1

857

1.501

858

0.287 914

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

859/2

0.166 860

0.170 862

0.437

0.324 940

863

0.526 864

1.283 871/2

0.688 865

1.157 866/2

0.405 866/1

0.817 867

0.295 869

1.250 868

0.295 870

0.935 977/1

0.890 872

0.720 933

0.044

0.409 947/2

873/2

0.196 966

0.529

0.598 965

873/4

0.196 972/1

0.890

0.320 919

934/1

1.214

0.635 924/2

926/13

0.303 951

0.987 969/1

0.526

0.040 875

876

0.065 878/2

0.283 881

0.332 907/2

0.202 910

0.202 873/3

0.196 883/1

0.328 883/3

0.769

0.466 883/7

0.206 879

880

1.489 906

0.429

0.737 883/2

883/6

0.190

(2)

(1)

887/1

0.085

0.174

973/8

0.319

895/1

889/1

0.668

1.500

917/3

886

0.935

897

0.696

0.478

934/2

0.619

967

871/1

0.570

0.789

973/1

0.364

973/11

0.335

973/14

0.160

973/15

0.085

887/6

887/3

0.166

0.344

973/10

0.085

887/2

0.170

973/7

0.243

889/3

890

0.429

0.255

894

0.061

895/3

0.188

973/6

1.197

896

0.166

887/4

0.311

883/4

883/5

0.190

0.672

889/2

0.316

895/2

0.750

917/1

0.041

915/8

1.275

924/3

0.182

926/11

0.202

926/12

0.101

927/1

0.141

927/2

0.575

928/1

0.133

928/4

928/6

0.061

0.303

928/2

0.121

926/2

0.057

926/6

0.121

926/8 भाग 1 ]

915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

926/10

0.284 920/2

0.188 929/1

0.113 929/3

0.207 926/3

0.162 926/5

0.053 926/7

0.162 926/9

0.284 924/4

0.303 924/5

0.704 917/2

0.830 922/1

0.405 923

0.053

0.176 928/3

0.133 928/5

0.061 928/7

927/3

0.041 936

0.332 941

0.348 942

0.004 935

0.514 949

0.405 664

0.450 887/5

0.085 946

0.809

0.168 973/9

973/13

0.335

0.077 939

945

0.405 931

0.789 932/2

0.061 929/2

0.109

0.469 930/2

964

0.772

0.543 930/1

932/1

0.664 938

0.853 107/2

1.092 861

0.534 175

0.081 884

0.348 885

0.833 160/3

1.315 164/1

0.065

(2)

(1)

0.575

361

730/1

0.374

0.583

781/2

804/2

0.817

0.398

804/4

0.744

838/2

973/4

0.393

0.405

972/2

0.809

973/3

0.214

953/2

973/2

0.930

0.536

970/3

0.316

971

685/3

0.243

0.162

685/5

0.263

969/4

0.376

970/2

0.222

963/2

962/1

0.137

969/2

0.263

952

0.689

953/1

1.550

0.300

944

1.615

947/1

0.050

626/3

1.097

968/2

963/3

0.222

1.093

968/1

973/12

0.364

0.527

969/3

0.316

846

0.284

851/3

851/8

0.057

0.324

851/9

0.750

851/11

0.210

915/1

0.073

915/6

915/9

0.062

839

1.177

0.700

841

843/1

0.809

843/2

0.328

843/3

0.328

844

0.567 916

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 833

0.308 834/1

0.368

0.506 855/1

891

0.348 893

0.227 934/3

0.157 834/2

0.308 855/2

0.445 934/5

0.157 834/3

0.308 855/3

0.214 934/4

0.106 624/1

1.100 703/2

0.560 782

0.142 843/4

0.810 845/8

0.534 818/1

0.118 825

0.125 826/1

0.360 827

1.716 918/1

0.240 826/2

0.008 831/2

0.008 835/2

0.008 836/2

0.008 837/2

0.008 831/1

0.437 840

0.822 835/1

1.173 918/2

0.251 837/1

1.161 918/4

0.240 836/1

1.182 308/3

0.030 308/6

0.075 307

0.175 293

0.180 294/1

0.478 294/2

0.202 291

0.030 290

0.160 851/2

0.100 915/4

0.210

[भाग 1

(2)

(1)

0.265

289

0.060

288

0.300

295/1

योग .. 253.419

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1 , सिंगना चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1647 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

( ग) नगर/ ग्राम- ग्राम सिहोरा बिसाला प. ह. नं. 21 , ब.नं. 291 रा. नि. मंडल-चौरई.

भाग 1 ]

917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 0.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

0.210

104, 106 ,,107,108107 , 108

योग .. 0.210

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली -2 मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक -1 सिंगना तहसील - चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1648 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- उमरिया सोमजी प. ह. नं. 20 , ब. नं. 11 , रा . नि. मंडल-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -4.491 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में).

(1)

(2)

4/1

0.029

4/3

0.050

8/1

0.220

5/1

0.095

16/2

0.345

0.240

16/1 , 17/3

17/7

0.150

17/2

0.320

64/4

0.126

64/1

0.149

0.052

64/2, 65/1

0.186

64/8 , 65/5

64/16

0.186

58/1

0.149

64/17

0.112

64/18

0.260

64/14

0.005

58/2

0.010

62/1

0.050

0.060

61/1

61/2

0.185

93/5

0.160

93/7

0.134

93/6

0.316

123/1

0.223

123/7

0.280

123/2

0.010

119/1

0.025

222/ 2 ग

0.149

0.200

222/1

223

0.015

योग .. 04.491

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली चीचगांव मायनर एवं झिलमिली मायनर-1 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

918

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1649 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- झिलमिली , प. ह. नं. 21/39 , ब. नं . 110, रा . नि. मंडल-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 07.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

1,2

0.297

0.140

5,6,7

0.010

136/4

136/6

0.016

136/22

0.045

136/44

0.082

136/12

0.034

136/7

0.008

(2)

(1)

136/14

0.005

136/40

0.016

0.002

136/5 , 136/39

135/5 , 136/18 , 137/5 , 0.008

138/5 , 139/17

135/6 , 136/19, 137/6 , 0.058

138/6 , 139/18

135/7 , 136/20 , 137/7 , 0.074

138/7, 139/19

0.012

134/31

134/2

0.230

134/35

0.036

0.193

133/1 , 139/7

0.176

133/4, 139/13

132/1 क 2, 132/1 ख/ 1 0.016 132/2 क 1

132/1 क 1

0.180

165/1 ख , 165/2 , 166/2 , 0.174 167/2 ग

0.090

129/2, 129/3

127/1

0.334

127/2

0.188

0.012

115/4

0.220

115/3

115/1

0.045

115/2

0.082

122/1

0.016

374/1

0.004

0.164

367/2 क, 367/4

373

0.052

0.118

367/1 क , 367/1 ख

0.038

367/1 घ, 367/1 ड

367/1 ग 4, 367/2 ख 4 0.004 367/1 ग 3 , 367/2 ख 3 0.112 367/1 ग 2 , 367/2ख 2 0.060

368/1

0.156

502/1

0.111

368/2

0.055

0.113

503/2

501/1

0.111

502/2

0.111

0.145

503/1

501/2

0.126

0.360

477 , 499 , 500 भाग 1 ]

919

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(2)

(1)

127/2

0.170

125/2

0.048

126/1. क, 126/2 क,

0.661

129/1 क, 131/1 ख

126/1 ख , 126/2 ख 0.163

0.346

363/4, 363/5

181

0.061

0.058

183/1 , 183/2

363/3

0.658

184/1

0.005

363/1 ख

0.130

363/2, 363/6

0.189

356/2

0.080

356/4

0.130

356/1

0.314

350/2

0.030

योग .. 07.682

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायींतट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली मायनर 1 एवं 02 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1650 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम चीचगांव, प. ह. नं. 09 , ब. नं . 89, रा. नि. मंडल चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -09.884 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं . प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.639

485/1 , 486

0.060

730/1, 731/1

0.422

730/3 , 731/3

729/1

0.190

0.025

745/6

722/1

0.010

0.310

722/4 , 723/1 , 724

0.170

722/3 , 723/3

722/2

0.256

0.420

751

0.030

752, 753/1 , 754/1

0.235

766/4

766/1

0.205

766/7

0.210

766/8

0.025

766/2

0.450

0.115

732/1 क , 732/ 1 ख

0.137

730/3 , 731/3

0.167

732/2

0.268

732/3 , 734/2 , 735

732/5

0.200

0.032

732/6, 742

743/1

0.132

0.232

743/2

0.248

789/2, 790/1

0.030

789/3 , 790/7

789/1

0.230

0.045

812/1, 2

813/1

0.180 920

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2)

(1)

813/2

0.410

813/3

0.210

0.265

814/2 , 815

0.050

819/3 , 820

821

0.332

0.140

822/1 , 822/2 , 823/4

828/1 क 1

0.210

0.128

822/3 , 823/2

824/1 , 824/2 , 824/3 ,

0.256

825/1 , 825/2 , 825/3 ,

825/4 , 826/1-2 ,

826/3-4

874/ 1फ

0.010

874/1 म

0.012

1152/11

0.002

993/1त

0.032

993/1 च

0.020

1023/9 , 1024/9 , 1024/10,

1029/8 , 1030/2 , 1031/2 , 0.562

1032/2

1023/11 , 1024/12 ,

1024/13 , 1029/10 ,

0.235

1030/4 , 1031/4 , 1032/4

0.260

1050/1 , 1151/1

1150/2-5

0.260

1152/12

0.178

0.238

1150/3 , 1150/4, 1152/7

1149/6

0.126

978

0.010

0.198

979, 1041/7

1040/1

0.067

874/1 प ( म. प्र. शासन ) कच्चे मकान 16 मद आबादी.

874/1 ग ( म. प्र. शासन) कच्चे मकान 01 मद आबादी.

योग .. 9.884

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली आमटा मायनर, आमटा सब मायनर, बेलखेड़ा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

[ भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -1 , सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1651 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- माचागोरा, प. ह. नं. 09, ब. नं. 227, रा. नि. मंडल चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-17.842 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं . प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.005

207/6, 208/6

0.082

211/1 , 212/1

0.020

211/4 , 212/4

206/1

0.031

202/1

0.028

0.160

207/5 , 208/5

0.120

207/4, 208/4

0.004

202/2

0.102

211/2, 212/2 भाग 1 ]

921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(1)

(2) 206/2

0.005

0.042 211/3, 212/3

202/3

0.041

0.057 213/1 , 214/1 , 215/1 ,

216/1 , 267/2

0.090 204/1 , 205/1

0.008 213/2 , 214/2 ,

215/2, 216/2

0.130 204/2, 205/2

204/3, 205/3

0.115

0.138 204/4, 205/5

203/2

0.150 203/1

0.150 202/4

0.008 206/4

0.010 192/6

0.058

0.032 192/2, 192/5

192/3 , 192/4

0.081 181/1

0.130 184/2ख

0.186 184/2च

0.174 184/2छ

0.036 184/2ञ

0.061 179/2

0.180 184/2घ

0.243 184/2ड

0.020 184/2ज

0.348 179/3

0.120

0.140 182/4, 183/3

181/2

0.158 179/1

0.008 178/4

0.065 178/11

0.130 178/9

0.100

0.004 177/25 , 178/19

177/9

0.008

0.170 177/4, 178/5

0.105 177/1 , 178/1

0.150 177/2 , 178/2

170 , 171 , 177/3 , 178/3 0.008 (1)

(2)

0.330

155/3 , 173/1 , 174/1

0.380

422/5, 422/6

422/3

0.020

464/2

0.178

422/4

0.032

422/10

0.020

464/1

0.202

0.162

463/8, 463/9

463/6

0.121

422/11

0.219

0.070

463/4

463/10

0.190

463/2

0.091

0.214

426/2

456/2

0.016

0.008

429/1, 432/2

181/2

0.049

0.540

194/1 , 391/ 1 ख

0.295

391/ 1क

0.008

194/2 , 391 / 1 ग

391 /1घ

0.016

0.180

384/4 , 385/2 , 386/2 ,

388/3

0.125

384/3 , 385/1 , 386/ 1 क

732/1

391/7

0.097

0.437

384/5 , 385 385/3 , 386/1 ग,

732/3

0.008

734/1 , 735/10

735/7

0.020

735/13

0.121

735/4

0.016

735/5

0.297

735/6

0.004

0.283

737/1 ड, 740/1 ,

741/1-2

741/6

0.016

0.220

741/3

0.090

741/4

742/4

0.248 922

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

(2) (1)

742/3

0.481

0.105 761/1

761/2

0.060 761/3

0.067 761/4

0.056

0.040 761/5

763/1

0.016

0.036 749/1 , 759/1 , 760/1

422/11

0.016 422/4

0.182 422/12

0.158 422/8

0.150

0.104 419/1 , 420/1

0.138 419/2, 420/2

0.134 419/3, 420/3

0.150 419/4, 420/4

417

0.120 418

0.130 416/1

0.291 416/2

0.012 520/1

0.024

0.365 326/3 , 328/2

329/1

0.024 329/3

0.380

0.364 326/2 , 327 , 328/1

350/1

0.164 333

0.397 350/2

0.064

0.040 337/3 , 338/3

0.040 337/1 , 338/1

337/2, 338/2

0.004 349/2

0.360 348/1

0.375 797/4

0.210 796/3

0.275 796/2

0.016 802/1

0.293 802/2

0.307

0.400 824/2, 825/1 , 826/1

0.380 823, 824/1

(1)

(2)

0.056

829/9

0.153

829/10

0.005

829/3

0.145

829/12, 829/14

829/13

0.137

0.065

829/4

849/4

0.016

850/1

0.175

850/2

0.265

0.056

850/3

0.004

851/4

0.050

851/5

0.205

854/1-2

853/2

0.048

योग .. 17.842

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली माचागोरा मायनर , माचागोरा सब मायनर 1 एवं 2 बेलखेड़ा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-1 , सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1652 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक भाग 1 ]

923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम सिहोरामाल, प.ह.नं. 21 , ब.नं. 290, रा. नि. मण्डल चौरई .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल .- 07.452 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

1/2

0.110

1/4

0.059

5/2

0.150

5/1

0.075

6/1

0.440

0.036

7/1 , 15/2

49/2

0.202

49/1

0.260

0.077

159/2

47/1

0.180

0.180

45/3, 47/2

0.300

34/2 , 35 , 37/3 , 40/1

0.275

36/2, 40/3 , 42/1 , 43/2 , 44

0.085

36/5 , 40/8

0.119

38/1 , 39/1 , 40/6

0.090

39/3, 30/3

23/3

0.327

0.012

23/1क, 23/2

0.088

29/1-2 , 30/1-2 , 43/2

155/4

0.193

155/3

0.275

0.172

155/2, 156/2

0.390

159/1 , 159/4 , 160/1

0.070

159/6 159/7 , 160/2

0.446

183/3 , 194 , 195 , 196

0.008

183/4क

0.070

191/1 , 192/1 , 193/2 , 193/3

184

0.198

185

0.008

186

0.080

0.324

179/1क, 188/1

178/1

0.513

178/2ख

0.215

178/2क

0.215

171/1

0.150

170/2

0.069

170/5

0.081

170/3

0.209

170/1

0.312

166/2

0.174

166/1

0.037

166/4

0.089

166/3

0.089

योग : 07.452

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायींतट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली मायनर -1 एवं झिलमिली मायनर -2 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायींतट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

924

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 1653 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आमटा, प.ह.नं. 20, ब.नं. 05, रा. नि. मण्डल चौरई.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल .- 6.738 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

1/1

0.093

2/1

0.632

2/7

0.249

2/3

0.164

10/1

0.149

2/4

0.095

2/2

0.005

13/7

0.030

11/3

0.110

11/4

0.130

10/2

0.130

52/3

0.112

52/2

0.416

52/1

0.005

0.353

52/4क , 52/4ख

46/1

0.005

[भाग 1 (1)

(2)

0.060

46/2

0.208

47/1, 96/10

47/2

0.059

48/1

0.160

48/3

0.082

69/1

0.290

0.300

64/5, 67/5

0.170

64/4, 67/4

111/5

0.171

111/2

0.156

112/1

0.167

0.115

112/6 , 112/7

0.180

113/2

113/3

0.149

0.141

164/5 , 165/8 , 190/10

0.156

164/4 , 165/7 , 190/9

0.059

164/3 , 165/6 , 190/8

0.059

164/7 , 165/10 , 190/12

0.059

164/6 , 165/9 , 190/11

0.089

164/1 , 165/1 , 190/1

182/1 , 183/1 , 184/1 , 186/2 0.120

0.160

186/8 , 187/1

190/4

0.090

0.220

181/1 , 182/2 , 186/3

0.150

182/3, 183/2

0.104

186/13

0.156

180/2 , 186/8 , 190/5

0.080

176/1 , 198/2

0.090

176/2, 198/5

177/3

0,060

योग : 6.738 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायींतट मुख्य नहर से निकलने वाली आमटा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर- संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायींतट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1654 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम केरिया, प.ह.नं. 21 , ब.नं. 30, रा . नि. मण्डल चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल .- 01.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

925 प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

66/4

0.005

0.525

64/1 , 64/2ख

32/5

0.275

32/2ख

0.004

0.141

33/4, 50

0.208

49/1

0.186

49/5 , 49/6

0.126

49/4ख

योग : 01.470

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायींतट मुख्य नहर से निकलने वाली केरिया -1 मायनर एवं केरिया -2 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना ( केम्प छिन्दवाड़ा ) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायींतट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-03-09.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-03-09.10.Ordinary.