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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 16 March 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
11
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-03-16.11.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शा

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक16 मार्च 2012 फाल्गुन 26 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1 , - ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. एफ. 13-06-2010- एक-4.-( 1 ) श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 फरवरी 2012 से 6 मार्च 2012 तक, ( 09 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

927

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी, श्री संजय कुमार मिश्र का कार्य देखेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ 1 (ए) 191-91-ब-2 -दो- ( 1 ) श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 मई 2012 से 8 जून 2012 तक, कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश , दिनांक 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

928

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिरीक्षक (प्रशा. ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 93-2002- ब- 2-दो- ( 1 ) श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , सेनानी 25वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल को Third Couuse of Phase - III Mid Career Training Progarmme (MCTP) में दिनांक 6 फरवरी 2012 से 16 मार्च 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 19 मार्च 2012 से 30 मार्च 2012 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2012 से 5 अप्रैल 2012 तक, कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-

( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 110-86- ब- 2-दो- ( 1 ) श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. , अति. पुलिस महानिदेशक , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 5 से 10 फरवरी 2012 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. फा. 3 (बी ) 6-2011- इक्कीस ब( एक ) .-(मेरिट क्र. - 24 ) , राज्य शासन , श्री देवदत्त पुत्र श्री प्यारेलाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 6 जुलाई, 1982 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस -ब ( एक) .-(मेरिट क्र. - 25 ) , राज्य शासन , सुश्री नमिता बोरासी पुत्री श्री किशोरी लाल बोरासी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 11 जून, 1987 है.

भाग 1 ]

क्र. फा . 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस ब- ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 27 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रीती जैन पुत्री श्री बाबूलाल जैन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है . उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल , 1976 है.

क्र. फा . 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस- ब-( एक) .-(मेरिट क्र.- 30 ) , राज्य शासन , श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी पुत्री श्री रेबा राम शिल्पी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1976 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री पंकज दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को रुपये 25,000/ - ( रुपये पच्चीस हजार ) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .

(नोट.-विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

929 फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री मनोज द्विवेदी, अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो करेगा .

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .

(नोट.-विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .

फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12 - इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10 , दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी सूर्यवंशी, अधिवक्ता, ग्वालियर को रुपये 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) ( जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .

(नोट. विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव.

930

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[ भाग 1

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. एफ -1 (ए) 1-2012- ए- सोलह.- राज्य शासन, एतद्वारा संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नवीन कार्यालय जिला सिंगरौली एवं बीना ( जिला सागर ) में प्रारंभ करने के फलस्वरूप निम्नानुसार कार्यालयों का कार्यक्षेत्र पुनर्गठित करता है :-

क्र.

उप संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय

(1)

(2)

1.

जबलपुर

2.

सतना

3.

बीना (जिला सागर )

4.

सिंगरौली

नवीन व्यवस्था के अर्गत कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले

(3)

जबलपुर, मंडला, डिंडोरी , बालाघाट, छिन्दवाड़ा , सिवनी

सतना, छतरपुर , टीकमगढ़ , पन्ना

सागर, दमोह, कटनी , नरसिंहपुर

सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल , अनूपपुर, उमरिया.

2. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , जबलपुर, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , बीना ( जिला सागर ) तथा उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यालय रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुखराज मारू , अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर, दिनांक 25 फरवरी 2012 संशोधित आदेश

क्र. सामान्य- 2012-87 .- कार्यालयीन आदेश क्र. सामान्य- 1- 2012, दिनांक 27 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार ( गणेश चतुर्थी ) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार ( महाष्टमी ) को सम्पूर्ण जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.

दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार ( गणेश चतुर्थी ) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार ( महाष्टमी ) को घोषित स्थानीय अवकाश प्रशासनिक कारणों से एतद्वारा निरस्त किया जाकर क्रमशः दिनांक 12 मार्च 2012 वार सोमवार ( रंगपंचमी) एवं दिनांक 25 अक्टूबर 2012 वार गुरुवार दशहरे का दूसरा दिन ( स्थानीय अवकाश ) घोषित किया जाता है .

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. भ.स.क.मं. - 2012-408.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना - 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची - एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है :-

" अनुसूची- एक "

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

( 1 ) एम. पी. विरला हॉस्पिटल एवं प्रियम्वदा विरला कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट , सतना.

क्र. भ.स.क.मं. - 2012-409.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना- 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची- एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक, जोड़ा जाता है :-

" अनुसूची- एक " (देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

( 1 ) पराडकर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर , खैरीनाका करेली रोड, 135, सिविल लाईन्स, नरसिंहपुर.

प्रभात दुबे, सचिव.

भाग 1 ]

931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

प्र. क्र. 1 - अ 82 - वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 340- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4)

(3)

0.547

गोटेगांव

(1) नरसिंहपुर

(6) डुंगरिया जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , नरसिंहपुर.

डुंगरिया नं. बं. 219 प. ह. नं. 42

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. 356 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे . में )

(4)

(1) रीवा

0.080

(2) सिरमौर

(3) बेलवा सुरसरी सिंह

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

932

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 358 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

सिरमौर

0.150

शाहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 447 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग अर्जित क्षेत्रफल ( हे. में ) (2)

(4) (1) रीवा

(3) बहेरा

0.252 गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 के अन्तर्गत (2 ) प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

933

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. क 1490 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनं के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल कुल रकबा ख.नं. (हे . में)

(1) (2)

(3)

(6)

(7)

(5)

(4)

देवरी

सागर

रीछई

2.18

9

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क 1491- प्र. भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(6)

(7) (1) (2)

(4)

(5)

सागर

देवरी

1

0.23

जमुनिया पंडित

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

934

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. क- 1492 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(7) (3) (4)

(5)

(6)

देवरी

सागर

बिजौरा

1

0.25 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1493- प्र . भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल

ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3) (4)

(7)

(5)

(6)

देवरी

सागर

छिदली

12

1.84 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ).

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 7 एल . रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क -1494- प्र. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) 935 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3)

(6)

(7) (4) (5)

सागर देवरी पिपरिया पाठक 9

1.17 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1495- प्र. भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(7) (3) (4)

(5)

(6)

सागर देवरी

4.46

24

जमुनिया पंडित

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र . ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1496- प्र. भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

(7) सागर

देवरी

08

0.87

समनापुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

936

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. क- 1497- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

(4)

(7) (3)

(5)

(6)

सागर देवरी

17

3.13

डुंगरिया स्वामी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1498- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल

ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

(4)

(7) (3)

(5)

(6)

सागर

देवरी पाठक

देवरी

3

0.37 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र . 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.

क्र. क- 1499- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल

ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(3) (4)

(6)

(7) (2)

(5)

सागर देवरी

08

1.43

रायखेड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

937 भागं 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. क- 1500-प्र. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(7) (1)

(3)

(6)

(2)

(4) (5)

सागर

6

0.81

छिंदली

देवरी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1501- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल

(1)

(6)

(7) (2)

(3)

ख.नं. (4)

कुल रकबा (हे. में) (5)

देवरी

2.88

सागर

रीछई 18

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 8 आर . रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1502-प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

लगभग क्षेत्रफल कुल कुल रकबा

ख.नं. (हे. में)

(7)

(6)

(1) (2)

(5)

(3) (4)

सागर देवरी

15

2.57

रायखेड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 2 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

938

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. क- 1503- प्र. भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(7) (4)

(2)

(3)

(5)

(6)

देवरी

14

सागर

छिंदली

2.32 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सागर, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. क- 1562 - प्र. भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ख.नं.

कुल कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

(7) सागर देवरी

टिकरिया 38

3.21 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टिकरिया मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क - 1563- प्र. भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

(3)

कुल ख.नं. (4)

(7)

(5)

(6)

देवरी

12

सागर

1.38

टूड़री

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टूडरी मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

939 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. क- 1565- प्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(7) (4) (5)

देवरी

13

1.25

सागर

मड़वा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के मड़वा मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012

प्र. क्र. 2 - अ 82 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.732

छतरपुर छतरपुर

बूदौर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व छतरपुर.

मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , छतरपुर में किया जा सकता है .

छतरपुर , दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 01 -अ 82 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 940

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (1) (2)

(3) .

(4)

6.000 छतरपुर घुवारा देवपुर पूरक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व विजावर.

भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू- राजस्व.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय , राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन- प्र . क्र. 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) खंडवा

0.72 पुनासा जलकुआं

( 2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि. , खंडवा.

श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र . पा.ज.क. लि. , खंडवा के लिये विद्युतगृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) , एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया , पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल , (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

खण्डवा

0.32 पुनासा धारकवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा.

श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र. पा.ज.कं. लि. खंडवा के लिये विद्युतगृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) खण्डवा पुनासा

(पुनर्वास प्लाट ) बिजौरामाफी 1069.05 वर्गमीटर ( कुल मकान 05 ) टिन शेड ( 04) बाउंड्रीबाल 63.6 मीटर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि. खंडवा.

म. प्र . पा.ज.कं.लि.की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित कीगयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

942

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 410- भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 25-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

पलास्या

(4) 1.807 बड़वानी अन्जड़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सबमाईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 450 - भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 26-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

(3)

36.845

धनोरी

बड़वानी सेंधवा

योग 36.845

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधान संभाग, बड़वानी .

कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

बड़वानी , दिनांक 3 मार्च 2012

क्र.462 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 27- अ- 82-2011-12-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सेंधवा

बड़वानी

झिंरीजामली योग ..

30.515 30.515

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग , बड़वानी.

कमोदवाड़ा तालाब एवं रास्ता निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 463 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 28- अ- 82-2011-12-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सेंधवा

बड़वानी

कमोदवाड़ा

योग

51.259 51.259

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग, बड़वानी.

कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

944

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 758 - भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. अ-82-2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) काजबी

झाबुआ पेटलावद

पनास तालाब निर्माण हेतु.

1.24 योग .. 1.24

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 01 झाबुआ.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 760- भू- अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(4)

(5)

(6) (3) बनी

पेटलावद

झाबुआ

पनास तालाब निर्माण हेतु.

0.22 योग .. 0.22

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 01 झाबुआ.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

945 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 2 - अ-82- भू.अ.अ.-2011-12-प्र.क्र. 1अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(3)

(4)

(6) दमोह

(2) पटेरा

संरगपुरा, कुल भूमि 0.71

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह.

बेलखेड़ी

सारंगपुरा जलाशय योजना के निर्माण में छूटी हुयी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 3 मार्च 2012

प्र. क्र. 19 - भू.अ. - 2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

5.79

टीकमगढ़ टीकमगढ़ सुनवाहा जागीर

(5) टीकमगढ़. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनवाहा जागीर की भूमि का अर्जन . भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

946

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 20- भू.अ. - 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता .पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4)

नयाखेरा

3.16 टीकमगढ़ टीकमगढ़

( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन 'का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन..

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम नयाखेरा की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 554 - भू- अर्जन- 2012- प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)

(3)

(4) (1)

मन्दसौर मन्दसौर

138.64 वर्गमीटर

मन्दसौर

कुल.. 138.64 वर्गमीटर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. उज्जैन.

मन्दसौर प्रतापगढ़ मार्ग पर जगतपुरा पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012 .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. भू.-अर्जन-35 ( अ -82 ) 2011-12-170.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

(2)

(3)

(1)

(4)

17/2 डिण्डौरी

कटहरा रैयत

शहपुरा

6

प.ह.नं. 36

32

रा.नि. मण्डल

16

अमेरा.

146

22

19

165

21

23

24

25

33

35

38

268

106

108

36

114

117

120

118

119

121

271

115

116 अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(6)

(7)

(5)

1.29

0.46

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

1.31

0.80

0.32

1.88

1.86

1.49

1.31

0.60

0.04

0.60

1.71

2.09

0.64

0.03

0.26

0.25

0.10

1.84

2.24

1.12

0.65

1.17

0.53

0.74

0.64

0.87 948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2)

(1)

(3) (4)

122

123

124

125

128

126

129

130

131

132

133

274

137

138

139

140

142

143

144

145/1

145/2

145/3

145/4

147

149

148

156/2

157

150

151

154

153

275

155

156/1

157

160/1

163/2

158

160/2

161/2

164/1

167/1

162

[भाग 1 (6)

(5)

(7) 0.65

0.65

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना 1.46

2.54

0.24

1.03

3.24

0.74

0.88

2.60

0.74

2.19

0.28

0.71

0.24

0.33

0.02

0.18

0.28

0.20

0.40

0.20

0.23

0.33

0.37

1.46

0.10

0.15

0.76

0.33

0.89

0.45

1.12

0.46

0.76

0.09

0.60

0.02

0.35

0.84

0.06

0.51

0.24

1.89 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

949 (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 163/1

0.34

बिलगांव जलाशय 164/2

0.08

167/2

0.31

मध्यम सिंचाई परियोजना 169

0.02

170

0.22

267

0.42

272

0.80

276

1.01

266

0.11

योग

66.96

शासकीय भूमि 18,30,31 ,

37,107,113 17.72

1127,134,136

166,20,273

89.68

योग

भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू - अर्जन-36 ( अ-82 ) 2011-12-165.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(3)

(4)

(1) (2)

(6)

(7)

भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में ) (5)

180/4

डिण्डौरी शहपुरा

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना. 180/3

करौंदी प.ह.नं. 35 रा.नि. मण्डल शहपुरा.

183,214

शासकीय भूमि

4.863

0.17 180/1 0.17 180/2 0.18 0.18 182 0.78 181 0.65 195 0.01 योग .. 2.14 2.723 योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

950

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. भू-अर्जन-37 (अ -82 ) 2011-12-167.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

688

0.17

डिण्डौरी शहपुरा

0.65

698/1

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

698/2

0.25

711

0.09

बिलगांव प.ह.नं. 39 रा.नि. मण्डल शहपुरा.

699

0.30

0.61

701

702

0.96

0.56

706/2

0.04

708

721

0.26

0.91

725/2

0.04

709

710

0.69

720

0.84

714

0.02

715

0.07

716

0.19

717

1.13

726

1.65

719/1

2.68

719/2

0.60

722

0.58

723

0.48

724/1

0.26

0.08

724/2

725/1

0.30

1.50

728

2.88

729/1

1.37

729/2

730

0.36 25.52

योग

शासकीय भूमि

689 , 718 , 727 ,

603 , 700 , 705 , 707, 622 , 691 , 3.78 731

योग . 29.30

भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. भू -अर्जन-38 ( अ-82) 2011-12-162. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की, उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

डिण्डौरी

2

0.96

शहपुरा बिजौरी रैयत

5

प.ह.नं. 36

0.30

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

(7) बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

0.28

8

रा.नि. मण्डल

6

अमेरा.

0.48

7

0.29

16

1.32

19/2

0.40

18

0.76

19/1

1.20

20

0.52

21

4.32

24

1.30

25

1.06

26

0.47

27

0.05

0.79

28

29

0.29

30

1.45

31

0.12

32

0.16

33

0.22

41

0.09

योग 16.83

3.39

17,22,23,42

शासकीय भूमि

योग 20.22

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. भू.- अर्जन-39 (अ-82 ) 2011-12-163.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम +

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

मोरचा रैयत

डिण्डौरी डिण्डौरी

ह. नं. 11 रा.नि. मण्डल , विक्रमपुर.

शासकीय भूमि

256 0.24 259 0.07 262 0.67 263 0.05 264 2.26 265 0.10 266 0.37 267 0.66 261 1.63 योग .. 6.05 255,260,268 1.14 योग .. 7.19

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू - अर्जन-40 ( अ -82 ) 2011-12-164 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)

(4)

(1)

(3)

डिण्डौरी

84

(5) 0.02 शहपुरा

मोरचा माल प. ह. नं . 11 रा.नि. मण्डल विक्रमपुर.

शासकीय भूमि

0.02 0.602 0.622

योग . 90,91,147 योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. भू.-अर्जन-51 ( अ-82 ) 2011-12-169.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (.7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया

जाता है :-

भूमि का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

(1) (2) (3) (4) डिण्डौरी

पलकी

शहपुरा

340

प. ह. नं . 37

331/2

रा.नि. मण्डल,

अमेरा

223

239

240

461

281

367

379

283

318

319

350

353

386

284

351

285

398

287

288

465

289

290

441

291

292

330/2

333/2

311 अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(5)

(7) (6)

0.07

बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

0.67

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.34

0.40

0.22

0.46

0.38

0.31

1.05

0.31

0.16

1.58

0.22

0.88

0.53

0.23

0.16

0.40

0.13

0.47

0.56

1.11

0.45

1.94

0.71

0.18

1.49

0.55

0.08

0.42

0.38 954

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2

(3)

313

314

341

317

428

430

518

416

320

545

321

473/1

324

495

327

328

363

376

330/1

333/1

332/1

537

467

553

332/2

335

468

538

552

334

463

331/1

336

337

381

427

388

342

371

343

344

345 (6 )

(7) (5)

0.42

1.01

0.53

0.53

0.95

0.54

0.49

0.22

0.83

0.14

0.45

0.22

0.50

0.04

0.22

0.44

0.34

0.25

0.34

0.28

0.51

0.34

0.01

0.25

0.51

1.63

0.04

0.36

0.44

0.50

0.55

0.71

0.20

1.64

0.74

0.31

0.83

0.40

0.70

0.22

0.22

0.23 भाग 1 ]

955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(4)

(3)

347

346

348

360

396

352

357/1

357/2

544

359

370

529

361

362

364

365

383/2

409/2

368

527

555

366

374

533

536

542

543

369

373

329

372

496

377

413

378

414

379

491

499

513

380

382

(7)

(5)

(6)

0.26

0.23

0.42

0.75

0.01

0.44

0.73

0.04

0.16

3.98

1.15

2.12

0.33

0.36

0.35

0.32

0.54

0.30

0.65

1.28

0.86

0.46

0.29

0.78

0.55

1.04

0.81

0.80

0.80

0.24

0.55

0.20

0.80

0.29

0.03

0.20

0.71

0.48

1.77

0.31

0.27

0.01 956

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4)

432

383/1

409/1

423

384

389

424

385

387

541

434

388

435

442

390/1

415

391

393

449

392

394

399

400

404

547

406

419

411

464

412

422

417

421

425

431

436

438

517

439

440

444/2

448

(7) (5)

(6)

1.22

0.41

1.10

0.16

1.44

0.03

0.43

0.84

1.23

0.17

0.22

1.89

0.15

0.26

0.20

0.15

0.19

0.86

0.15

0.74

2.64

0.61

0.70

0.49

1.76

0.55

0.23

0.43

0.27

4.30

0.34

0.09

0.25

0.69

0.24

0.52

0.16

0.08

0.26

0.13

0.01

0.13 957 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(7) (1 )

(4

(6)

(2)

(3)

(5)

456

0.04

0.05

457

458

0.08

459

0.08

460

0.09

470

0.12

471

0.05

0.14

472

492

0.11

0.72

458

0.07

494

497

0.20

549

0.42

0.17

498

511

0.72

516

0.09

0.40

521

0.22

522

525

0.45

0.30

526

523

0.13

524

0.13

539

0.48

551

0.50

546

1.11

1.32

550

0.04

473/2

98.59

योग ..

शासकीय भूमि 293,305,316,395

22.15

224, 225,243,339,349 , 355 , 358 , 405,410 , 429 , 462, 530 , 531 , 540 , 554 , 221 , 286 , 315 , 322 , 433 , 514, 325 , 528 , 534 , 535 , 397 , 505 , 509 , 510 , 512 407, 408 , 326 , 418 , 420 , 426 , 443 , 445 , 446 , 447 ,

515 , 519 , 520 .

22.15

योग .

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

958

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. भू - अर्जन-52 (अ-82 ) 2011-12-166.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

(1) (2)

(3)

(4)

ढोढा

20 डिण्डौरी शहपुरा

201

256

प. ह. नं . 35 रा.नि. मण्डल,

458

शहपुरा.

21

22

23

246

24

172

289

26

27

28

244

29

257

94/1

95

96

385

122

125

123

124

126

128

147

150

129

134 अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(7) (6)

(5)

0.20

0.49

बिलगॉव जलाशय मध्यम परियोजना.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.79

0.68

0.57

0.27

0.20

0.12

0.71

0.07

0.32

0.21

1.06

0.02

2.41

0.73

0.40

1.40

0.83

0.31

1.73

0.09

0.20

0.11

0.46

0.20

0.25

0.11

0.26

0.11

0.04 भाग 1 ]

959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(3)

(4) (1) (2)

151

153

130

149

131

151

139

142/2

157

143

144

146/2

436

448

248/6

148

152

154

155

159

161/2

156

158

160

416

446

163

164

165

166

258

173

179

180

181

405

491

182

442

183

443

191

198

200 (5)

(6)

(7)

0.97

0.14

0.01

0.60

0.49

0.65

0.22

0.39

0.84

0.23

0.46

0.38

2.20

0.65

0.51

0.68

0.10

0.26

0.46

0.39

0.40

0.60

0.26

1.22

0.90

0.95

0.80

0.70

0.44

0.19

0.29

0.57

1.09

1.09

0.97

0.36

0.19

1.10

1.52

0.51

1.35

0.46

0.19

0.20 960

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4)

205/2

207

230

231

482

483

232

233

235

237/1

238

237/2

239

240

245

247

248/1

248/2

248/3

248/5

250

358/1

248/4

252

254

255/1

255/2

255/6

411

259

287/1

288/1

353

354

355/1

355/2

355/3

355/4

355/5

356

367

358/2

359

365

(7) (5)

(6)

0.12

0.08

0.17

0.20

0.40

0.68

0.53

0.30

0.56

2.79

1.59

0.28

1.45

1.97

0.76

0.84

0.55

0.51

0.51

0.51

0.24

0.90

0.51

0.75

0.76

0.36

0.26

0.08

3.34

0.03

0.23

0.07

0.02

1.06

0.37

0.37

0.35

0.36

0.36

0.85

3.02

0.77

0.79

0.79 भाग 1 ]

961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

1) (2)

(3)

360/1

360/2

361/1

361/2

361/3

362

363

413

364

366

373

370

374

381/1

382/1

375/1

371

392

397

407

410

393

394

396

459

395

404/1

406

408

414

415

418

419/1

419/2

419/3

420

202/1

421

422

423

425

424

426/1

178/1 (6)

(5)

(7)

9.36

0.35

0.29

0.30

0.30

1.25

1.27

3.99

3.78

0.33

0.41

2.32

0.39

0.10

0.35

0.03

0.01

4.67

0.28

0.97

0.30

0.85

1.70

2.19

0.67

0.67

0.14

0.75

0.69

2.25

2.50

1.02

0.07

0.40

0.40

1.91

1.20

1.62

1.70

0.80

0.44

1.37

0.25

1.67 962

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4)

426/2

178/2

178/3

426/3

427

429

478

430

439

431

432

475

433

438

434

435

468

437

476

469

440

461

463

466

479

445

456

480

481

470/3

484

488

493

162/1

162/2

202/2

428/1

428/2

470/2

497/2

470/4

496/2

(7) (5)

(6)

0.25

2.01

1.67

0.25

0.80

1.20

0.28

0.41

0.41

0.40

0.42

0.33

0.06

0.41

1.88

0.76

0.20

0.85

0.78

0.92

0.23

1.89

0.60

0.60

0.30

0.40

0.06

0.72

2.22

0.55

0.30

0.02

0.64

1.10

1.07

0.40

0.81

0.81

1.09

6.68

0.36

0.16 भाग 1 ]

963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(3 )

(2)

(6)

(1)

(4)

(7)

(5)

497/10

0.36

497/6

0.18

470/5

0.36

472/4

0.73

473

0.13

496/3

0.31

497/5

0.11

0.36

497/8

472/5

0.78

496/1

0.16

497/4

0.21

497/9

0.37

497/1

0.16

497/3

0.20

497/7

0.33

205/1

0.12

205/3

0.21

375/2

0.02

381/2

0.10

382/2

0.35

382/3

0.35

382/4

0.36

404/2

0.14

404/3

0.14

171.94

योग ..

234, 387 , 465

शासकीय भूमि

467, 494, 132 ,

192 , 241 , 357 ,

400 , 489 , 444,

243 , 174/1 , 441 ,

42.69

25 , 31 , 97 , 127 ,

133 , 177 , 203 ,

242 , 2499 , 253 ,

260 , 290, 383 ,

386 , 409 , 447 ,

457 , 460 , 462 ,

498, 236.

कुल योग .214.63

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. भू -अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-168 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन जिला तहसील/ नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तालुक

(2)

(3)

(1)

(4)

2 डिण्डौरी शहपुरा बिलगढ़ा

प. ह. नं . 35 18

3

रा.नि. मण्डल,

62

शहपुरा

6

8

84

86

170

9

69

228

100

10

13

104

116

117

119

14

63

64

70

78

85

94

101

132

148

151 अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(6)

(7) (5)

0.01

0.87

बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.08

0.14

0.56

1.77

0.32

2.44

1.58

0.05

0.22

0.19

0.06

1.43

1.65

0.87

2.00

3.42

0.48

1.65

0.16

1.40

0.24

0.75

0.39

1.17

0.42

3.98

0.15

0.12 भाग 1 ]

965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

2

(1)

(3)

(4)

152

166

171

179

203

15

16

29/3

17

75

102

105

19

20

21

23

24

25

26

28

27

81

122

137

176

201

31

33

34/1

38/1

42/1

34/2

36

38/2

42/2

35

37

123

180

39

43

44

55 ( 6)

(7)

(5)

0.09

0.43

0.36

0.01

0.05

0.46

0.46

0.30

0.60

0.24

0.07

0.33

0.04

0.02

0.04

0.44

4.49

1.02

0.52

4.05

1.27

0.27

0.02

0.46

0.19

0.03

1.09

0.34

0.62

2.00

1.01

0.61

1.60

1.00

1.02

1.97

2.61

2.25

0.21

3.93

0.07

1.52

1.63 966

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

2

(4 (1)

(3)

96

145

115

146

153

45

46

47/1

111

177

47/2

71

77

50

51

108

52

53

54

59

60

61

65

67

68

79/3

87

150

205

206

209

210

72

248/1

273

275

73/1

73/2

74

254

255

76

[भाग 1

(7) (5)

(6 )

1.97

0.93

0.58

0.02

0.02

0.37

0.36

3.00

0.53

0.26

0.40

0.81

0.74

1.58

1.09

3.28

0.77

0.78

0.65

0.46

1.42

0.67

1.13

0.67

0.15

0.40

0.48

0.47

0.15

0.04

0.01

0.01

0.35

10.38

0.18

1.19

0.64

0.65

1.08

1.40

1.40

2.77 भाग 1 ]

967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4)

79/1

79/2

80

89/1

106/3

89/2

125/2

90

126/2

317/3

93

95

98

99

109

267

270

271

97

103

112

113

130

114/3

118

258

259

269

121

126/1

317/1

124

128

336

125/1

317/2

127

142

252

131

134

141 (5)

(7)

(6)

2.86

1.60

1.08

0.48

0.34

0.68

2.51

0.40

0.60

1.20

0.15

0.94

1.79

0.40

2.80

0.28

1.98

0.49

1.79

0.42

0.34

0.34

1.10

0.28

1.41

1.22

4.09

0.06

0.48

0.59

0.81

0.15

0.85

0.36

1.40

0.24

3.67

0.49

1.24

0.22

1.41

1.41 968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(3)

(4)

136

139

144

215

138

249

140

202

324

219

147

178

204

220

225

246

282

149

207

214

217

211

221

213

216

261

226

227

229

230

231

247

268

280

323/1

327

332

248/2

278

248/3

251

256

257

262

263

334

264/1

264/2

[ भाग 1 (5)

(6)

(7) 0.76

0.91

0.05

0.37

2.71

0.94

0.84

4.31

1.54

0.53

0.03

0.12

0.03

0.21

0.54

0.58

0.34

2.40

3.61

0.83

0.91

0.01

0.09

0.36

0.25

0.04

0.29

0.16

0.18

0.01

0.01

0.05

0.21

0.42

2.83

0.54

1.23

0.40

0.43

1.00

0.08

1.56

0.60

1.89

0.29

0.04

0.73

0.73 969 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1) (2)

(7)

(5)

(3)

(6)

(4)

279

0.15

281

0.43

284

0.09

0.05

288

0.27

290

0.01

289

315

0.83

316

0.37

318

0.28

320

0.24

323/2

0.40

325

2.30

328

0.72

0.78

329

330

0.06

335/1

1.91

335/2

2.95

339

0.88

317

0.46

207.60

योग ..

12 , 22,30 , 40 ,

शासकीय भूमि

49, 57 , 58 , 110 ,

135,158 , 218 ,

253 , 260 , 265 ,

266, 276 , 304

314, 331 , 333 ,

338 , 92 , 107 ,

27.82

133 , 169 , 175 ,

185 , 272 , 287 ,

340 , 7 , 11 , 41 ,

48 , 66 , 83 , 88 ,

106/2 , 114/1 , 120

200 , 208 , 212 , 224

245 , 311 , 321 , 322 ,

326 , 337 , 59/2 ,

56 , 143 , 91 , 27 ,

4,277

कुल योग .. 235.42

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश प्रताप सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

970

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. 354 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- चौरा 163

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

55/2

(2) 0.050

मध्यप्रदेश शासन

योग : 0 0.050

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 360 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- सपहा कोठार 530

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टर.

खसरा

रकबा अर्जित (हेक्टर में )

(2) 0.016 0.021 0.015

नम्बर (1) 58 64 65

योग : 0.052

शासकीय मध्यप्रदेश शासन

00 00

00 00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 362- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीला

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम सेमरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

0.164

(2) 0.030 0.036

(1) 212 691 672

मध्यप्रदेश शासन

0 महायोग : 0.230 भाग 1 ]

971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिक, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 फरवरी 2012

क्र. 429 - भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- इटहा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

666

0.121

311

0.077

390

0.147

योग : 0.345

क्र. 431 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- नेबूहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.088

606

योग : 0.088

क्र. 433 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- तेदुन

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

536/1380/ 1 ख

0.053

0.097

536/1380/2

योग : 0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकतः है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक, नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 437 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 972

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम-तेंदुन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

1318

0.307

0.307

योग :

रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 443 - भू-अर्जन-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम-वेला

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.814 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1101/1

0.064

1101/1 क

0.045

1101/2

0.077

1101/3

0.053

988/2

0.041

982

0.008

0.218

607/1

437

0.058

441/1

0.058

1071

0.040

1078

0.028

(2)

(1)

0.040

1079

0.004

986/1

0.036

986/3

986/4

0.044

योग : 0.814

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 445- भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - गुढ़

(ग) ग्राम- चौडियार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

241

0.053

245

0.021

0.143

246

272

0.022

0.239

273

274

0.014

0.002

280

0.012

240

योग : 0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 449 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- हरदी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.290 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

0.030

1099/2

984/1

0.067

984/2

0.044

984/3

0.023

380

0.076

372

0.050

योग : 0.290

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

पत्र क्र. क/भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा- 2012-826. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- दमोह

(ख) तहसील- जबेरा

(ग) ग्राम- पौंड़ी महराज सिंह

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-21.87 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

707

0.09

708

0.52

0.30

688

0.20

709

713

1.00

714

0.25

0.12

715

0.13

716

0.10

726

727

0.11

0.24

729

0.49

730

731/1

1.00

1.00

731/2

0.25

731/3

0.16

731/4

0.65

731/5

0.65

731/6

731/7

0.25

0.25

731/8

0.25

731/9

0.16

731/10

0.16

731/11

731/12

0.17

732

0.62

0.62

733

734

0.73

735

2.57

0.65

736 974

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

737

0.62

738

0.20

739

0.59

741

0.60

742

0.60

744

0.19

0.26

745

746

0.48

747

0.37

748

0.15

749

0.10

750

0.60

751

0.30

752

0.40

0.41

753

754

0.69

755

1.01

756

0.22

757/1

0.09

757/2

0.10

757/3

0.20

योग : 21.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- करारिया जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 29 फरवरी 2012

प्र. क्र. 03 ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक

[भाग 1 एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उिक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ---

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- सिलवानी

(ग) ग्राम- जामनपानी, घोघरी एवं नारायणपुर (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.893 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

कुल रकबा (हैक्टेर में )

अर्जित किया गया रकबा (हैक्टेर में)

(2)

(1)

(3)

ग्राम-जामनपानी

76

0.531

0.109 81

0.286

2.043

77

1.076

0.215 229/109

0.121

0.020 230/111

0.498

0.102 88/1

0.216

0.041

0.999

90/2

0.238

0.062 94/1

0.416

0.088

1.169

95,96/1

99/1

1.004

0.102 108

0.162

0.938

0.028 109

0.785

0.421

0.062 94/2

99/2

1.003

0.102 79

1.267

0.177 241/94

0.202

0.043

0.252

4.047

28/2, 52 , 53 ,53, 55, 214/52/1

54/1

0.014

0.247

75

0.870

0.237 80

0.204

0.918

0.769

0.190 218/79

0.254

88/2

0.040

1.214

0.122 90/1

0.082 91

0.733

0.136 92

1.943 भाग 1 ]

975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 100

0.858

0.143

0.136

1.461

138 , 139/2

0.036 142/2, 141/2, 1.497

141/3

147/1/2

2.023

0.238 143

0.462

0.044 234/145

1.335

0.096

ग्राम-घोघरी

119

0.889

0.130 118

0.376

0.068 110

0.563

0.095 115

0.223

0.055 305/116

1.185

0.178 10

0.692

0.092 14

1.886

0.166 15

0.773

0.073 321/9

0.202

0.047 53

0.502

0.026 191

0.837

0.085 33

2.274

0.114 187/2

4.856

0.026 74/1/2

1.93

0.052 314/70

1.578

0.026 278

3.007

0.224 279

0.526

0.057 280

3.254

0.229 71

1.270

0.120 36

0.891

0.042 74/1/1

1.93

0.052 73

0.987

0.088 72

0.849

0.078 121

0.604

0.130

0.062 9

1.898

318/14

3.946

0.026 23

4.743

0.265 74/2

0.303

0.052 47/1

3.662

0.13 303/279

1.632

0.146 (1)

(2)

(3)

0.036 295/2

1.303

0.546 296/2

5.058

0.208 51

17.666

ग्राम- नारायणपुर

37/1

3.464

0.144 36/2

2.832

0.148

0.064 169/32

1.518

23/1

2.023

0.120 30/2

0.160

2.023

0.148 30/3

2.023

31

0.032

2.063

28

6.839

0.010

0.204 27/1/1

0.750

0.750

0.204 27/1/2

112/1

8.980

0.052 36/3

2.319

0.076

8.893 योग .. 139.199

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेमरा खास सिंचाई योजना की मुख्य नहर हेतु.

टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 321 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- भाडली ( वन परिक्षेत्र कसरावद )

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.363 हेक्टर .

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

कक्ष क्रमांक .

खसरा नम्बर

वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्तं व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा ( हे . में. ) (1)

(2)

674पैकि

1/1

1.606 675 पैकि

6/1

0.677 675 पैकि

6/1

0.563 675 पैकि

6/1

0.517

योग : 3.363 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 322- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत . भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- साडली ( वन परिक्षेत्र कसरावद )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.241 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

कक्ष क्रमांक

खसरा नम्बर

वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा ( हे . में. ) (1)

(2)

281/1

675पैकि

0.364 677 पैकि

281/1

1.877

योग : 2.241 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 323 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- बारदेवला ( वन परिक्षेत्र कसरावद ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.390 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

खसरा नम्बर

कक्ष क्रमांक

वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे . में. ) (1)

(2)

675 पैकि

220/1

0.902

220/1

671 पैकि

1.200 673 पैकि

220/1

1.286

0.449 675पैकि

232/1

232/1

674 पैकि

0.380 675पैकि

232/1

0.173

योग : 4.390 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 324- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-गोपालपुरा ( वन परिक्षेत्र कसरावद ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

खसरा नम्बर

कक्ष क्रमांक

वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे . में. ) (1)

(2)

677 पैकि

269

0.738 677 पैकि

269

0.963 677 पैकि

269

1.524

योग : 3.225 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 1085 - भू-अर्जन.- संशोधित उद्घोषणा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- मझगवाँ

(ग ) ग्राम- मझगवाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.493 हेक्टेयर.

अर्जित संशोधित पूर्वमें

प्रकाशित

खसरा नम्बर

रकबा (हे.में)

(2)

(3)

(1)

609/2/2

0.042

0.042

0.020

607/2/1

0.042

609/2/1

0.042

0.039

607/1

0.013

608/3

610/1

0.046

0.046

611/1

0.011

0.011

603

0.116

0.176

0.040

0.040

612

0.052

647/852

0.052

613

0.144

0.144

614

0.064

0.004

0.165

636

0.165

655

0.065

0.065

0.136

615

0.136

646

0.133

647

0.084

649

0.011

650

0.078

0.078

0.105

0.105

648

651

0.099 978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 661

0.314

0.314 662

0.181

0.181 663

0.059

0.059 667

0.720

0.238 749

0.434

0.434

668/2

0.226

670

0.015

0.015 742

0.318

0.318 672/2

0.167

0.167 611/2क

0.006

0.006 611/2ख

0.005

0.005 611/3ख

0.005

0.006

0.006

611/3क

0.005 611/4

0.011

0.011 610/2

0.046

0.046 652

0.050 653

0.211 790/2

0.051 495/3

0.020 791

0.067 486/2क

0.209

486/2ख

0.209

790/1

0.051 1

0.014 79

0.025 .

668/1

0.226 647/852

0.003 661

0.195 612

0.005 611

0.044 610

0.092 609/1

0.084 554/2/3

0.086 495/1/1

0.019 495/3/2

0.021 491

0.181 710/1 ख

0.551

0.418 486/2

70/1

0.148 1

0.074

0.074

71

0.124

0.124 78

0.100

0.100 79

0.076

0.025 80

0.036

0.179 70/1

0.209

0.209

486/1

0.527

0.527

[भाग 1

(3)

(1)

(2)

0.230

0.370

710/1 घ

710/2

0.439

0.439

710/1 ख/1

0.502

0.502

710/ 1 ग

0.360

0.360

0.045

0.045

489/1

491/1क

0.031

0.031

491/1 ग

0.030

0.030

495/2/2

0.021

0.020

495/2

0.086

0.086

497/3 ग

0.132

0.132

497/4

497/2

0.270

0.270

497/1

0.053

0.053

0.150

0.150

551

0.205

552/1

0.205

553

0.008

0.008

554/1

0.095

0.095

0.013

608/4

554/2/2

0.086

0.086

608/2

0.013

0.046

554/2/1

0.046

608/1

0.013

0.013

0.019

607/2/2

496

0.270

0.160

664

0.067

665

671/2

0.032

योग .. 8.493

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सतना- चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. -11 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण (डी.बी.एफ.ओ.टी. योजनान्तर्गत ) 2 लेन मार्ग.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी मझगवां, जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखवीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र.01 - अ-82-2011-12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) भाग 1 ]

979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- चारणपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जनं अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा के लिए 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2) अनुसूची

0.16 (1 ) भूमि का वर्णन-

0.50 (क) जिला- बुरहानपुर

0.35

40 45 48

(ख ) तहसील-नेपानगर

योग : 1.01 (ग) ग्राम- नावरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.23 हेक्टर .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेडदा तालाब निर्माण होने से ग्राम चारणपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.01 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

110/2

0.33

0.11

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

110/1

0.69

111/2

0.05

112/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.05 योग : 1.23

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना अंतर्गत डूब में आ रही अतिशेष भूमि का भू-अर्जन.

धार , दिनांक 3 मार्च 2012 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 2104- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

कार्यालय , कलेक्टर , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग / झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012

( क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- तिलगारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टर .

नम्बर

सर्वे (1)

क्र. 756 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

रकबा (हेक्टर में) (2) 0.126

395/3

कुल योग : 0.126 अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(क ) जिला-झाबुआ 980

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 2109- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- करणपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.450 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर वर्ग मी.में ) (1)

(2)

818/1/1 (पैकी)

0.506

818/1/1 (पैकी)

0.506

818/1/1 ( पैकी)

0.506

818/1/1 (पैकी)

818/1/4

0.506

0.253

818/1/1 (पैकी)

0.632

818/1/2

818/3

0.632

818/1/1 (पैकी)

0.506

818/1/5

0.506

626/1/1/3/1

0.278

0.278

626/1/1/3/2

626/1/1/3/3

0.278

626/1/1/3/4

0.278

626/1/1/3/5

0.279

योग : 6.450

शासकीय भूमि 818/1/1 216.19 वर्ग मी. ( 6 मकान ) शासकीय भूमि 626/1/1 983.49 वर्गमी. ( 18 मकान) 1199.68

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शांसन , राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 03 मार्च 2012

क्र. 461 - भू-अर्जन नहर-2012 .-प्र. क्र. 20 अ-82-2011- 12 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम का नाम-अंजड़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.358 हेक्टर .

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

363/2 पैकि

0.428

364 पैकि

0.769

0.222

380/3, 381/1 पैकि

384/1 पैकि

0.081

384/2 पैकि

0.113

386/1 पैकि

0.186

386/2 पैकि

0.186

387/1 पैकि

0.271

0.125

387/2 पैकि

0.664

388/1 , 388/2 , 389/1 ,

389/2 पैकि

0.178

393, 394 पैकि

0.235

397/1/1 क पैकि

397/1 /2क पैकि

0.259

397/2 पैकि

0.182

399/1 पैकि

0.178

0.202

399/3 पैकि

400/1 पैकि

0.162

0.162

400/2पैकि

0.121

401/1 पैकि भाग 1 ]

981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

401/2 पैकि

0.259

411/3 पैकि

0.364

0.384

411/5 , 411/6 पैकि

412/4 पैकि

0.425

416/1 पैकि

0.789

416/2 पैकि

0.154

0.089

448 पैकि

449/1 पैकि

0.138

449/2 पैकि

0.032

योग : 7.358

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कार्यालय कलेक्टर जिला- बड़वानी व कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- आलमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.370 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

539

0.080

537

0.250

542/1

0.130

542/618

0.030

543

0.110

0.400

588

587

0.350

586

0.020

1.370

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- तखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.412 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

217/1

0.105

0.100

217/2

216/3

0.255

216/6

0.420

216/5

0.290

27

0.210

0.050

28 982

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

32/2

0.310

39

0.165

37

0.041

38

0.105

40

0.035

44/2/1

0.326

योग 2.412

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 3- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम-मानिकपुरा जागीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.477 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

347/1अ

0.235

346/3

0.229

0.380

253/1 जूज..

303

0.250

301

0.080

273

0.080

274

0.060

275

0.030

282

0.062

266

0.101

284

0.010

285/1

0.160

204

0.010

(2)

(1)

0.165

203

0.030

197

198

0.070

201/2

0.040

0.030

53

63

0.060

62

0.140

61

0.120

0.103

59

60

0.032

योग 2.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- पहाड़ी खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 5.605 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

120/7

0.045

120/6

0.055

122/2

0.485

112/4

0.305

112/5

0.305

0.325

36/जु.

0.510

39

40

0.285 भाग 1 ]

983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

242/1

0.035

243

0.095

244

0.105

245

0.135

246

0.075

248/2

0.480

250/1

0.240

251/1

0.095

0.085

252

233

0.375

232

0.150

231

0.055

230

0.095

229

0.045

0.215

222/1

0.275

213/3

0.230

207

0.335

208

0.070

120/5

0.090

योग . 5.605

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- हनुमानसागर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.491 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

782/1/स

0.070

0.060

782/ 1 /द

0.200

782/1/1

0.180

782/1/अ

0.100

782/2/1

0.100

782/3/1

0.100

782/3/2

0.010

765

754/3/अ

0.040

761/4

0.040

754/4/क

0.100

-0.050

754/2/2क

0.120

761/3

563

0.004

0.008

564

0.030

552

0.030

553

570

0.040

571

0.030

0.070

572

0.020

522

0.020

518

536

0.070

538

0.020

0.012

529

0.040

537

530

0.060

0.030

531

525

0.050

524

0.040

521

0.070

523

0.020

0.090

504

489/5

0.040

418/3/स

0.150

0.111

421/1

421/2

0.100

401

0.111

398

0.055 योग . 2.491

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

984

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- हीरानगर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.260 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

482/1

0.260

482/2

0.110

482/3

0.050

483

0.320

484

0.010

506

0.040

507

0.100

504

0.200

503

0.030

492/2

0.170

0.250

493/1

493/2

0.130

355

0.030

326

0.010

327

0.015

339

0.175

337

0.015

336

0.010

335

0.120

332

0.005

186/2

0.180

187/2

0.050

188

0.160

98/2

0.210

98/1

0.030

97/2

0.200

97/1/1

0.310

91/5

0.070

योग . 3.260

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम - बंधिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.600 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

435/2

0.160

430/7/2

0.130

430/7/1

0.270

430/6

0.260

425/2

0.260

424

0.020

0.130

423

425/528

0.130

411

0.100

410

0.130

364

0.060

363

0.170

359/502

0.060

339

0.960

0.260

354/4

354/3

0.400

योग . 2.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक भाग 1 ]

985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

+

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- बौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.685 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/2

0.100

3/6/1

0.115

3/6/1/2

0.070

3/5

0.060

6/1

0.260

6/2

0.240

5/1

0.040

11

0.610

37/1

0.004

37/2

0.010

20

0.120

15

0.080

0.080

16

19

0.040

311

0.200

335

0.040

336

0.001

337

0.007

333

0.007

334

0.011

312

0.040

331/1

0.150

324

0.055

325

0.020

326

0.032

322

0.055

322/421

0.040

327

0.100

321/2

0.090

328/1

0.008

2.685

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- धरमपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.780 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

0.300

खसरा नम्बर (1) 63

51

0.200

5/3

0.100

4/2

0.180

योग . 0.780

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

प्र. क्र. 7- अ - 82-2010-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- अक्टोंहा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि-10.558 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

712

0.010

713

0.540

718/1

0.263

718/2

0.030

723/1

0.193

0.186

723/2

723/3

0.178

724

0.170

725

0.322

727

0.014

771

0.360

772

0.150

773/1

0.040

0.120

773/2

773/3

0.190

774

0.020

794/1

0.010

0.324

775/3

781

0.240

785

0.110

786

0.105

787

0.120

788

0.335

0.010

789 , 790

780

0.050

0.200

792/1/1 , 793/1/1

0.200

792/1/2 , 793/1/2

0.200

792/2/1 , 802

0.010

792/2/2 , 802

782/1

0.370

[भाग 1

(2)

(1)

782/2

0.230

0.074

784/4, 809/4

1852

0.320

0.020

1857/1 , 1858/1 , 1869/1

1859

0.024

1857/2/1 , 1858/2/1 ,

0.557

1869/2/1

1857/2/2 , 1858/2/2 ,

0.009

1869/2/2

0.210

1870

0.130

1850 , 1851

1921

0.060

1923/1

0.221

0.221

1923/2

0.266

1924

1925

0.273

0.175

2067/1

2067/2

0.323

2069/1/1

0.140

2069/1/2

0.070

0.080

2069/2

0.608

2071/2 , 2086/2

0.497

2087

2088/1

0.021

2094

0.226

2095/2097/1

0.307

0.320

2097/2 , 2099/1

0.056

2106/2

770

0.010

1922

0.020

2103

0.020

योग 10.558

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 155- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

टौरिया

अजयगढ़

निजी भूमि 2.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 है. कुल रकबा 3.10 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

रायपुर तालाब योजना , अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 018 -अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

चकरभटा

शाहनगर

निजी भूमि 1.20 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.20 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 019 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर

बोरी निजी भूमि 1.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 है. कुल रकबा 1.24 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जल संसाधन बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 020 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर अतरहाई निजी भूमि 0.76 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 0.76 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अतरहाई तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 021 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

महेबा

पन्ना शाहनगर

निजी भूमि 0.12 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 2.05 है . कुल रकबा 2.17 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चकरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र . क्र. 022 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

रगौली

पन्ना शाहनगर

जल संसाधन भर्रा तालाब योजना अन्तर्गत नहर के निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 2.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35 है.

कुल रकबा 3.07

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 023- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

पन्ना

महगंवा

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि 128.014 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 85.619 है .

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

कुल रकबा 213.633 है.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 024 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(4)

पन्ना शाहनगर महुआखेड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि 29.153 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 41.592 है. कुल रकबा 70.745 है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

990

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 025- अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6) पन्ना शाहनगर बिहरिया

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि 57.017 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.863 है .

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

कुल रकबा 89.880 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.- प्र. क्र. 026 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

पन्ना

शाहनगर

नूनागर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 42.143 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 27.227 है.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

कुल रकबा 69.370 है.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1) पन्ना शाहनगर धौवापुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि 81.169 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 31.514 है . कुल रकबा 112.683 है .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 028 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ),

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

पन्ना

शाहनगर

खमतरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि 62.426 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 16.786 है. कुल रकबा 79.212 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 029 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)

(5)

(6) पन्ना

ठेपा

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 2.07 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 है

चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा 2.27 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 030 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(6)

(5)

पन्ना शाहनगर

ठरका

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.71 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .

कुल रकबा 0.71 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

992

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 031- अ- 82- वर्ष 2011-12 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पन्ना

देवरा

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

देवरा नं. 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.72 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है.

कुल रकबा 0.72 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

का वर्णन तहसील

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(5)

(6) पन्ना शाहनगर

ताला

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

ताला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.18 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .

कुल रकबा 0.18 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033 - अ-82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पन्ना

पवई

तालगांव

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 254.00 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.50 है.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

कुल रकबा 286.50 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 034-अ- 82 - वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(4)

(6)

(5)

(3)

पन्ना

पन्ना इटवांकला

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

डोभा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि 190.00 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 42.00 है . कुल रकबा 232.00 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है..

प्र. क्र. 035-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(5)

(6) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

पन्ना अजयगढ़ हनुमतपुर टौरिया

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बड़ी बनहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 3.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.60 है.

कुल रकबा 4.00 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 038- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)

(5)

(6) पन्ना

शाहनगर सलैया समारी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि 38.09 है. ** एवं शासकीय भूमि रकबा 29.96 है .

कुल रकबा 68.05 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

994

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 039- अ-82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) पन्ना शाहनगर

मरहा निजी भूमि 39.84 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 31.13 है. कुल रकबा 70.97 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 040- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर

कठई निजी भूमि 28.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.79 है. कुल रकबा 56.96 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 042-अ-82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर सारंगपुर निजी भूमि 54.57 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.91 है.

कुल रकबा 87.48 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 043 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) पन्ना शाहनगर

सतधारा निजी भूमि 58.05 हे एवं शासकीय भूमि रकबा 34.77 है . कुल रकबा 92.82 है .

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 001 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- सब्दुआ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.83 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 567/1

0.14

निजी भूमि 568/1

0.04

निजी भूमि 570

0.04

निजी भूमि

0.08

568/2

निजी भूमि 569

0.04

निजी भूमि 571

0.04

निजी भूमि 573

0.02

निजी भूमि

0.05

749/2

निजी भूमि 571/2

0.04

निजी भूमि 749/1क

0.10

निजी भूमि 596

0.11

निजी भूमि 603

0.05

निजी भूमि 604

0.10

निजी भूमि

0.10

722

निजी भूमि 996

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 723

0.15

निजी भूमि 731

0.14

निजी भूमि 730

0.14

निजी भूमि 730/1223

0.10

निजी भूमि 732/2

0.04

निजी भूमि

0.03

732/3

निजी भूमि 733

0.05

निजी भूमि 734

0.13

निजी भूमि 735

0.16

निजी भूमि 736

0.01

निजी भूमि 752/1243

0.16

निजी भूमि 746

0.30

निजी भूमि

0.30

748

निजी भूमि 749/1ख

0.20

निजी भूमि

0.40

751

निजी भूमि

0.01

752

निजी भूमि

0.04

770/2

निजी भूमि 771

0.09

निजी भूमि 1090/1

0.12

निजी भूमि 772

0.01

निजी भूमि 773/1

0.10

निजी भूमि

0.09

773/2

निजी भूमि 774

0.08

निजी भूमि 776

0.25

निजी भूमि

0.10

778/2

निजी भूमि 788/2क

0.10

निजी भूमि

0.10

788/2ख

निजी भूमि

0.20

789

निजी भूमि 790

0.15

निजी भूमि 791/1

0.11

निजी भूमि 791/2

0.02

निजी भूमि 797

0.12

निजी भूमि 1090/2

0.12

निजी भूमि 1105

0.80

निजी भूमि 1109

0.96

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 6.83

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सब्दुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

[भाग 1 प्र. क्र. 002 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - अजयगढ़

(ग ) ग्राम- भापतपुर कुर्मियान

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

प्रकार (3) 259

0.40

निजी भूमि 380/1460

0.07

निजी भूमि 399/1

निजी भूमि

0.03 0.50

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सब्दुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 003 - अ-82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- कल्याणपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

33/1

0.02

निजी भूमि भाग 1 ]

997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 33/4

0.03

निजी भूमि 57/2

0.08

निजी भूमि 57/3

0.08

निजी भूमि 33/2

0.02

निजी भूमि 34

0.05

निजी भूमि 39

0.03

निजी भूमि 36

0.03

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 38

0.03

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.39

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 004-अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-रामपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

प्रकार (3) 1012

0.06

निजी भूमि 1013/1

0.01

निजी भूमि

0.01

1013/2

निजी भूमि 1010

0.02

निजी भूमि 1007

0.02

निजी भूमि 1003

0.10

निजी भूमि

निजी भूमि

0.04 0.26

1006 कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 005- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- बरौंहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

337

0.06

निजी भूमि

0.06

341

निजी भूमि

0.04

342

निजी भूमि 365

0.04

निजी भूमि 406

0.07

निजी भूमि

0.05

374

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 346

0.03

निजी भूमि 373

0.06

निजी भूमि 366

0.06

निजी भूमि 368

0.07

निजी भूमि 369

0.02

निजी भूमि 407

निजी भूमि

0.11 0.72

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

998

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 006 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- हरदुआ सारसबाहू

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.46 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 1035

0.20

निजी भूमि 1036

0.15

निजी भूमि 1042

0.29

निजी भूमि 1067

0.25

निजी भूमि 1069

0.09

निजी भूमि 1044

0.33

निजी भूमि 1045

0.09

निजी भूमि 536

0.06

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.46

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 007-अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- डोभाबघनरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

401

0.03

निजी भूमि 404/2

0.09

निजी भूमि 400

0.01

निजी भूमि 500

0.01

निजी भूमि 503

0.01

निजी भूमि 504

0.06

निजी भूमि 506

0.06

निजी भूमि 505

0.05

निजी भूमि

0.01

479

निजी भूमि

0.12

356

निजी भूमि 390

0.15

निजी भूमि 555

0.01

निजी भूमि

0.01

554

निजी भूमि 552

0.01

निजी भूमि 551

0.04

निजी भूमि 578

0.01

निजी भूमि

0.07

577

निजी भूमि 585

0.04

निजी भूमि 587

0.07

निजी भूमि

0.07

588

निजी भूमि 592

0.07

निजी भूमि 593

0.01

निजी भूमि

0.03

650

निजी भूमि 694

0.06

निजी भूमि

0.07

698

निजी भूमि

0.04

718

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.21

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बघनरवा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 008 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन भाग 1 ]

999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: - .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम-रैपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 123

0.085

निजी भूमि 124/1

0.078

निजी भूमि 124/2

0.078

निजी भूमि 713

0.147

निजी भूमि

0.045

718

निजी भूमि 717

0.065

निजी भूमि 1226/2

0.050

निजी भूमि 1215

0.010

निजी भूमि 1207

0.035

निजी भूमि 1209

0.016

निजी भूमि 1201

0.028

निजी भूमि 1582

0.020

निजी भूमि 1202

0.028

निजी भूमि 1204

0.043

निजी भूमि 1200

0.020

निजी भूमि 1583

0.036

निजी भूमि 1586

0.010

निजी भूमि 1587

0.024

निजी भूमि 1588

0.010

निजी भूमि 1589

0.010

निजी भूमि 1623

0.018

निजी भूमि 1624

0.024

निजी भूमि

0.048

1658

निजी भूमि 1659

0.010

निजी भूमि 1661

0.015

निजी भूमि 1663

0.046

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1205

0.022

निजी भूमि 1206

0.010

निजी भूमि 1216/2

0.013

निजी भूमि 1673

0.045

निजी भूमि 1687

0.024

निजी भूमि 1679

0.045

निजी भूमि

0.028

1683 , 1678

निजी भूमि

0.012

1680

निजी भूमि

0.025

1684

निजी भूमि

0.020

1685

निजी भूमि

0.012

1682

निजी भूमि

0.028

1686

निजी भूमि

0.010

1693

निजी भूमि

0.016

1694

निजी भूमि 1695

0.020

निजी भूमि 1699

0.030

निजी भूमि

0.010

1696

निजी भूमि

0.010

1704

निजी भूमि

0.022

2190

निजी भूमि 2193

0.030

निजी भूमि

0.018

2205

निजी भूमि

0.020

2211

निजी भूमि

0.024

2212

निजी भूमि

0.012

2213

निजी भूमि

0.025

2216

निजी भूमि

0.012

2214

निजी भूमि

0.024

2218

निजी भूमि

0.040

2452

निजी भूमि

0.060

2460

निजी भूमि

0.010

2441

निजी भूमि

0.020

2442

निजी भूमि 2436

0.010

निजी भूमि

0.020

2445

निजी भूमि

0.020

2446

निजी भूमि

0.030

2448

निजी भूमि

0.015

2449

निजी भूमि

0.040

2564

निजी भूमि

0.040

2565

निजी भूमि 1000

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 2569

0.020

निजी भूमि 2575

0.020

निजी भूमि 2574

0.025

निजी भूमि 2780

0.024

निजी भूमि 2778

0.042

निजी भूमि 2774

0.010

निजी भूमि

2.012

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोहाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- बघवार कलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 1029

0.04

निजी भूमि 1020

0.12

निजी भूमि 1027

0.01

निजी भूमि 1028

0.01

निजी भूमि 1030

0.01

निजी भूमि 1030

0.04

निजी भूमि 1015

0.02

निजी भूमि 942

0.03

निजी भूमि 930

0.07

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.05

1018

निजी भूमि

0.02

1054

निजी भूमि 1060

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि ,1059

0.01

947

निजी भूमि

0.05

944

निजी भूमि

0.05

1049

निजी भूमि

0.05

1051

निजी भूमि

0.01

1053

निजी भूमि 1055

0.02

निजी भूमि 1056

0.01

निजी भूमि

0.02

1058

निजी भूमि

0.03

1057

निजी भूमि

0.05

1138

निजी भूमि 1137

0.01

निजी भूमि

0.02

1143

निजी भूमि 1144

0.03

निजी भूमि 1149

0.07

निजी भूमि 1050

0.06

निजी भूमि

0.02

1151

निजी भूमि

0.03

1196

निजी भूमि 1197

0.06

निजी भूमि 1198

0.03

निजी भूमि 1267/1

0.01

निजी भूमि 1267/2

0.01

निजी भूमि

0.03

1238

निजी भूमि

0.03

1246

निजी भूमि

0.03

1247

निजी भूमि

0.01

1248

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- बघवारखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 543

0.07

निजी भूमि 544

0.04

निजी भूमि 523

0.03

निजी भूमि 609

0.03

निजी भूमि 461

0.03

निजी भूमि 509

0.06

निजी भूमि 507

0.05

निजी भूमि 508

0.03

निजी भूमि 462

0.05

निजी भूमि 510

0.01

निजी भूमि 601

0.03

निजी भूमि 610

0.02

निजी भूमि 460

0.03

निजी भूमि 608

0.04

निजी भूमि 622

0.01

निजी भूमि 618

0.01

निजी भूमि 623

0.02

निजी भूमि 767

0.07

निजी भूमि 826

0.05

निजी भूमि 766

0.07

निजी भूमि (1)

(3)

(2)

0.04

606

निजी भूमि

0.03

624

निजी भूमि

0.08

625

निजी भूमि

0.08

459

निजी भूमि

0.05

652

निजी भूमि

0.03

653

निजी भूमि

0.04

654

निजी भूमि

0.03

649

निजी भूमि 646

0.07

निजी भूमि 828

0.02

निजी भूमि 825/1

0.04

निजी भूमि 824

0.04

निजी भूमि

0.05

834

निजी भूमि

0.03

835

निजी भूमि 836

0.04

निजी भूमि 818/1

0.04

निजी भूमि 816

0.04

निजी भूमि 815

0.04

निजी भूमि 814

0.05

निजी भूमि 817

0.02

निजी भूमि

0.04

808/1

निजी भूमि 807

0.03

निजी भूमि

0.03

806

निजी भूमि 846

0.04

निजी भूमि 849

0.05

निजी भूमि 850

0.05

निजी भूमि

0.03

764

निजी भूमि 765

0.02

निजी भूमि 754

0.05

निजी भूमि 755/2

0.02

निजी भूमि 755/1

0.02

निजी भूमि 732

0.07

निजी भूमि 466

0.05

निजी भूमि 1002

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 453

0.07

निजी भूमि 454

0.04

निजी भूमि 452

0.03

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.25

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 011 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम- पडरेही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 78

0.07

निजी भूमि 245

0.01

निजी भूमि 636

0.03

निजी भूमि 635

0.03

निजी भूमि 82

0.09

निजी भूमि 97

0.04

निजी भूमि 95

0.05

निजी भूमि 94

0.03

निजी भूमि

0.01

92

निजी भूमि 91

0.02

निजी भूमि 90

0.02

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

89

0.03

निजी भूमि 47

0.02

निजी भूमि 46

0.03

निजी भूमि 26

0.08

निजी भूमि 46/889

0.04

निजी भूमि 45

0.04

निजी भूमि

0.04

25

निजी भूमि 275

0.03

निजी भूमि 268

0.04

निजी भूमि

0.01

248

निजी भूमि

0.03

45/891

निजी भूमि

0.01

634

निजी भूमि

0.04

24

निजी भूमि 257

0.03

निजी भूमि

0.03

269

निजी भूमि

0.02

26/890

निजी भूमि 15

0.08

निजी भूमि

0.02

198

निजी भूमि

0.01

199

निजी भूमि

0.07

196

निजी भूमि

0.05

197

निजी भूमि

0.01

292

निजी भूमि

0.06

291

निजी भूमि 290

0.01

निजी भूमि

0.06

289

निजी भूमि

0.03

260

निजी भूमि

0.03

259

निजी भूमि 265

0.04

निजी भूमि 276

0.04

निजी भूमि

0.04

632

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.47

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 012 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह. प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम-अधराड़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 2451

0.02

निजी भूमि 2450

0.02

निजी भूमि 2446

0.03

निजी भूमि 2449

0.05

निजी भूमि

0.02

2447

निजी भूमि 2445

0.01

निजी भूमि 2441

0.04

निजी भूमि 2440

0.01

निजी भूमि 2439

0.04

निजी भूमि 2094

0.04

निजी भूमि

0.05

2429

निजी भूमि 2415

0.05

निजी भूमि 2416

0.03

निजी भूमि 2414

0.04

निजी भूमि 2308

0.01

निजी भूमि 2412

0.17

निजी भूमि 2411

0.02

निजी भूमि 2317

.0.02

निजी भूमि 2315

0.01

निजी भूमि 2316

0.01

निजी भूमि 2351

0.01

निजी भूमि 2319

0.01

निजी भूमि 2348

0.02

निजी भूमि 2330

0.08

निजी भूमि 2253

0.02

निजी भूमि 2149

0.05

निजी भूमि 2892

0.01

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

2331

0.01

निजी भूमि 2333

0.02

निजी भूमि 2337

0.06

निजी भूमि

0.04

2349

निजी भूमि

0.03

2122

निजी भूमि 2320

0.03

निजी भूमि 2332

0.08

निजी भूमि

0.02

2350

निजी भूमि

0.02

2123

निजी भूमि

0.03

2120

निजी भूमि 2336

0.03

निजी भूमि

0.01

2370

निजी भूमि 2321

0.01

निजी भूमि

0.03

2342

निजी भूमि

0.02

2347

निजी भूमि 2318

0.04

निजी भूमि

0.06

2343

निजी भूमि 2344

0.08

निजी भूमि

0.01

2150

निजी भूमि 2893

0.01

निजी भूमि

0.01

2148

निजी भूमि 2143

0.03

निजी भूमि 2142

0.02

निजी भूमि 2141

0.03

निजी भूमि

0.04

2137

निजी भूमि

0.01

2136

निजी भूमि

0.01

2103

निजी भूमि

0.02

2104

निजी भूमि

0.02

2109

निजी भूमि

0.01

2108

निजी भूमि 2107

0.03

निजी भूमि

0.01

2106

निजी भूमि

0.01

2105

निजी भूमि

0.01

2093

निजी भूमि

0.01

2097

निजी भूमि

0.02

2098

निजी भूमि

0.02

2099

निजी भूमि 2017

0.01

निजी भूमि 2019

0.02

निजी भूमि 2020

0.02

निजी भूमि

0.01

2021

निजी भूमि 2032

0.01

निजी भूमि 2033

0.02

निजी भूमि

0.02

2024

निजी भूमि 2037

0.01

निजी भूमि 1004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 2028

0.01

निजी भूमि 2023

0.01

निजी भूमि 2036

0.02

निजी भूमि 2035

0.03

निजी भूमि 2034

0.01

निजी भूमि

0.01

2339

निजी भूमि 2110

0.01

निजी भूमि 2882

0.01

निजी भूमि 2025

0.03

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 013- अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- पटीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

952

0.04

निजी भूमि 946

0.01

निजी भूमि 953

0.02

निजी भूमि

0.05

954

निजी भूमि 951

0.06

निजी भूमि

0.05

979

निजी भूमि 871

0.02

निजी भूमि

0.03

949

निजी भूमि

0.04

948

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.05

947

निजी भूमि

0.05

980

निजी भूमि

0.03

981

निजी भूमि

0.03

982

निजी भूमि 983

0.01

निजी भूमि

0.05

984

निजी भूमि 985

0.07

निजी भूमि

0.03

986

निजी भूमि 1003

0.03

निजी भूमि

0.04

1006

निजी भूमि

0.05

1007

निजी भूमि

0.05

1022

निजी भूमि

0.03

1023

निजी भूमि

0.05

1002

निजी भूमि

0.07

1024

निजी भूमि

0.03

864

निजी भूमि

0.01

865

निजी भूमि

0.01

867

निजी भूमि

0.05

869

निजी भूमि

0.07

924

निजी भूमि

0.07

923

निजी भूमि 911

0.04

निजी भूमि

0.03

912/2

निजी भूमि 912/1

0.03

निजी भूमि

0.02

913

निजी भूमि 1026

0.01

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 014- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना भाग 1 ]

1005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- माधवपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि कां प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

358

0.10

निजी भूमि 356

0.13

निजी भूमि 387

0.02

निजी भूमि 388

0.02

निजी भूमि 389

0.04

निजी भूमि 390

0.04

निजी भूमि

0.08

321

निजी भूमि 322

0.05

निजी भूमि

0.05

326

निजी भूमि

0.03

376

निजी भूमि 327

0.04

निजी भूमि

0.05

285

निजी भूमि

0.04

282

निजी भूमि 281

0.04

निजी भूमि 278

0.02

निजी भूमि 277

0.01

निजी भूमि

0.05

260

निजी भूमि 257

0.08

निजी भूमि 241

0.02

निजी भूमि 242/2

0.04

निजी भूमि 243/2

0.01

निजी भूमि 243/1

0.03

निजी भूमि

0.06

503

निजी भूमि 353

निजी भूमि

0.01 1.06

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य, निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 015-अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- नरदहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.13

2593

निजी भूमि

0.03

2597

निजी भूमि

0.08

2598

निजी भूमि

0.07

2599

निजी भूमि

0.02

2594

निजी भूमि 2599/2657

0.10

निजी भूमि 2602

0.01

निजी भूमि

0.05

2527/1

निजी भूमि

0.01

2526

निजी भूमि

0.04

1821

निजी भूमि

0.08

2524

निजी भूमि

0.29

2508/1

निजी भूमि

0.04

2511

निजी भूमि

0.08

2523

निजी भूमि

0.10

2528

निजी भूमि

0.03

2525

निजी भूमि

0.22

1813

निजी भूमि

0.08

1817

निजी भूमि

0.06

2509

निजी भूमि

0.24

2498

निजी भूमि 2508/2

0.11

निजी भूमि 1818

0.09

निजी भूमि

0.01

1804

निजी भूमि

0.01

1791

निजी भूमि

0.10

1799

निजी भूमि

0.09

1798

निजी भूमि

0.08

1797

निजी भूमि

0.08

1727

निजी भूमि

0.07

1728

निजी भूमि 1647

0.02

निजी भूमि

0.04

1645

निजी भूमि 1006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 1648

0.01

निजी भूमि 1640

0.01

निजी भूमि 1646/1

0.07

निजी भूमि 1646/2

0.04

निजी भूमि 1638/2

0.06

निजी भूमि 1639

0.08

निजी भूमि 1592

0.12

निजी भूमि 1584

0.04

निजी भूमि

0.20

2499

निजी भूमि 1849

0.11

निजी भूमि 2465

0.40

निजी भूमि 2642

0.50

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 4.10

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य , हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 016- अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- भितरी मुटमुरू

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 102.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

प्रकार (3) 409/2

0.10

निजी भूमि 460

0.68

निजी भूमि 461/1

0.30

निजी भूमि 462

4.56

निजी भूमि 463

1.21

निजी भूमि 464

0.59

निजी भूमि

[ भाग 1

(3) (1)

(2)

465

1.10

निजी भूमि

0.58

459/1

निजी भूमि 458

0.65

निजी भूमि 456/2

0.60

निजी भूमि

0.04

436

निजी भूमि

0.35

437

निजी भूमि 438

0.97

निजी भूमि

0.54

439

निजी भूमि

0.65

440

निजी भूमि 428

0.49

निजी भूमि

0.50

459/2

निजी भूमि

0.33

461/2

निजी भूमि

0.20

429

निजी भूमि

0.56

430

निजी भूमि 431

0.36

निजी भूमि

0.24

432

निजी भूमि 433

0.08

निजी भूमि 425

0.44

निजी भूमि

0.55

424

निजी भूमि 423/1

0.38

निजी भूमि

0.29

420

निजी भूमि 421

0.28

निजी भूमि 422

0.15

निजी भूमि 414

0.93

निजी भूमि 412

0.44

निजी भूमि 413

0.16

निजी भूमि

0.34

455/2

निजी भूमि 418

0.53

निजी भूमि

0.73

419

निजी भूमि 415

0.48

निजी भूमि

0.40

423/2

निजी भूमि 481/1

0.48

निजी भूमि 468

0.75

निजी भूमि

0.44

469/1

निजी भूमि 472/2

0.75

निजी भूमि

0.74

473

निजी भूमि 474/1

0.49

निजी भूमि 471/1

0.74

निजी भूमि 476/3

0.62

निजी भूमि 470

0.47

471/2

0.63

476/1

0.47

निजी भूमि

0.50

477/1

निजी भूमि 478

2.00

निजी भूमि भाग 1 ]

1007

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 803

1.16

निजी भूमि 804

0.55

निजी भूमि 805

1.52

निजी भूमि 806

0.41

निजी भूमि 807

1.25

निजी भूमि 808

0.14

निजी भूमि 809

0.49

निजी भूमि 810/1

0.55

निजी भूमि 812

1.11

निजी भूमि 814

0.17

निजी भूमि 815

0.37

निजी भूमि

1.58

816

निजी भूमि 817

0.56

निजी भूमि

0.05

818

निजी भूमि 819/2

0.45

निजी भूमि 822

1.20

निजी भूमि

0.60

852/2

निजी भूमि 851/1

0.50

निजी भूमि 851/2

0.44

निजी भूमि 850

0.50

निजी भूमि 850/2

0.44

निजी भूमि 848/1

0.50

निजी भूमि 848/2

0.20

निजी भूमि 847/2

0.30

निजी भूमि 846/2

0.10

निजी भूमि

0.40

846/1

निजी भूमि

0.60

845

निजी भूमि 844/2

0.06

निजी भूमि

0.47

843/2

निजी भूमि 842/1

1.15

निजी भूमि 842/2

0.09

निजी भूमि 699/2

1.36

निजी भूमि 849

0.94

निजी भूमि 832/1

0.59

निजी भूमि 832/2

0.35

निजी भूमि

0.40

833/2

निजी भूमि 833/3

0.10

निजी भूमि 827/2

0.20

निजी भूमि 826/2

0.60

निजी भूमि 825

0.84

निजी भूमि 824

0.54

निजी भूमि

0.25

831/1

निजी भूमि 853

0.66

निजी भूमि 854/1

0.50

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0:43

845/2

निजी भूमि

1.29

386

निजी भूमि

0.09

385

निजी भूमि 384

0.72

निजी भूमि 383

0.21

निजी भूमि

0.69

382

निजी भूमि

0.40

393

निजी भूमि 390

0.16

निजी भूमि 389

0.16

निजी भूमि

0.13

388

निजी भूमि

0.21

387

निजी भूमि

0.26

469/2

निजी भूमि

1.80

471/1

निजी भूमि

1.06

475

निजी भूमि

0.43

474/2

निजी भूमि

0.43

476/2

निजी भूमि

0.70

822/855

निजी भूमि

0.60

477/2

निजी भूमि

1.45

700

निजी भूमि

0.10

698

निजी भूमि

0.30

521

निजी भूमि

0.40

520

निजी भूमि 608

0.54

निजी भूमि

0.12

610

निजी भूमि 609

0.15

निजी भूमि

0.21

607

निजी भूमि

0.20

589

निजी भूमि

0.32

588

निजी भूमि

0.52

537/2

निजी भूमि 537/1

0.52

निजी भूमि 544/2

0.09

निजी भूमि

0.09

544/3

निजी भूमि

0.09

544/4

निजी भूमि 544/5

0.09

निजी भूमि 544/6

0.09

निजी भूमि

0.16

374

निजी भूमि 590

0.15

निजी भूमि

0.46

592

निजी भूमि

0.05

593

निजी भूमि

1.60

603

निजी भूमि

0.10

594

निजी भूमि

0.11

544/1

निजी भूमि

0.52

536/1

निजी भूमि 537

0.12

निजी भूमि 1008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 538

0.20

निजी भूमि 534

0.17

निजी भूमि

0.11

535

निजी भूमि 586

0.10

निजी भूमि 587

0.08

निजी भूमि

0.55

591/1

निजी भूमि 590

0.15

निजी भूमि 591/1

0.54

निजी भूमि 583

0.06

निजी भूमि 579

0.10

निजी भूमि 576

0.07

निजी भूमि 581

0.10

निजी भूमि 582

0.15

निजी भूमि 585

0.06

निजी भूमि 578

0.40

निजी भूमि 577

0.07

निजी भूमि 373

1.97

निजी भूमि 376

0.15

निजी भूमि 377

0.16

निजी भूमि 301/1

1.40

निजी भूमि 599/2

0.12

निजी भूमि 595

0.24

निजी भूमि 597

0.10

निजी भूमि 598

0.09

निजी भूमि 599/1

0.13

निजी भूमि 603

0.06

निजी भूमि 604

0.10

निजी भूमि 602/1

0.35

निजी भूमि 602/2

0.35

निजी भूमि 599/2

0.12

निजी भूमि 533

0.12

निजी भूमि 522

0.07

निजी भूमि 523

0.04

निजी भूमि 524

0.05

निजी भूमि 525

0.05

निजी भूमि 526

0.10

निजी भूमि 527

0.28

निजी भूमि 528

0.16

निजी भूमि

0.08

529

निजी भूमि 530

0.07

निजी भूमि 531

0.02

निजी भूमि 532

0.03

निजी भूमि 541

0.14

निजी भूमि 540

0.10

निजी भूमि 539

0.03

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

534

0.18

निजी भूमि 518

1.91

निजी भूमि

0.45

441

निजी भूमि 442

0.69

निजी भूमि 443

0.34

निजी भूमि

0.46

444

निजी भूमि 445

0.24

निजी भूमि

0.12

446

निजी भूमि 447

0.10

निजी भूमि 448

0.16

निजी भूमि 449

0.08

निजी भूमि 450

0.16

निजी भूमि

0.32

451

निजी भूमि

0.36

452

निजी भूमि

0.20

453/1

निजी भूमि

0.59

454

निजी भूमि 453/3

0.40

निजी भूमि 483

0.12

निजी भूमि

0.27

486

निजी भूमि 487

0.27

निजी भूमि

0.30

481/2

निजी भूमि 481/3

0.20

निजी भूमि

0.20

480/2

निजी भूमि 545

0.13

निजी भूमि 564

0.08

निजी भूमि

0.06

565

निजी भूमि

0.07

566

निजी भूमि 567

0.05

निजी भूमि

0.09

568

निजी भूमि 569

0.12

निजी भूमि 570

0.13

निजी भूमि

0.03

546

निजी भूमि 547

0.03

निजी भूमि

0.04

548

निजी भूमि

0.02

549

निजी भूमि 550

0.02

निजी भूमि 551

0.03

निजी भूमि 552

0.06

निजी भूमि

0.12

553

निजी भूमि

0.15

297

निजी भूमि 554

0:05

निजी भूमि

0.05

555

निजी भूमि 556

0.05

निजी भूमि 557

0.05

निजी भूमि 558

0.06

निजी भूमि भाग 1 ]

1009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 559

0.04

निजी भूमि 560

0.03

निजी भूमि 561

0.04

निजी भूमि 562

0.05

निजी भूमि 571

0.01

निजी भूमि 572

0.06

निजी भूमि -573

0.04

निजी भूमि

0.18

574

निजी भूमि 575

0.17

निजी भूमि 614

0.30

निजी भूमि 615

0.18

निजी भूमि 620

0.14

निजी भूमि 621

0.13

निजी भूमि

0.14

618/1

निजी भूमि 619

0.24

निजी भूमि 624

0.13

निजी भूमि 623

0.11

निजी भूमि 625

0.50

निजी भूमि 622

0.47

निजी भूमि 613

1.15

निजी भूमि 611

1.89

निजी भूमि

0.13

618/2

निजी भूमि 618/3

0.13

निजी भूमि 427/5

0.10

निजी भूमि 427/1

0.10

निजी भूमि 427/2

0.13

निजी भूमि 427/3

0.10

निजी भूमि 427/4

0.35

निजी भूमि 434

0.09

निजी भूमि 453/2

0.21

निजी भूमि 426

0.16

निजी भूमि 810/2

0.60

निजी भूमि 416

0.56

निजी भूमि 417

0.51

निजी भूमि 605

0.14

निजी भूमि

102.93

कुल रकबा निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण , डूब क्षेत्र, एप्रोच एवं स्पिल चैनल, बेस्ट वियर एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 017- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- कोटा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

0.025

30/1

निजी भूमि 30/2

0.025

निजी भूमि

0.009

33/1

निजी भूमि 33/2

0.009

निजी भूमि 29/1

0.037

निजी भूमि

0.038

29/2

निजी भूमि 35/1

0.038

निजी भूमि 35/2

0.039

निजी भूमि

0.220

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , वण्ड लाईन , वेस्टवियर एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेवटर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 113 -अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया 1010

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- रजपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.579 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3) 72

0.183

निजी भूमि 71

0.037

निजी भूमि 76

0.085

निजी भूमि 77

0.121

निजी भूमि 82

0.067

निजी भूमि

0.086

81/1, 81/2

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.579

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 123 - अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील -अमानगंज

(ग ) ग्राम-अधरखुआं

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.640 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 425/1

0.035

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.180

424/1

निजी भूमि

0.110

424/2

निजी भूमि

0.001

निजी भूमि 421/1 , 421/2

423

0.065

निजी भूमि

0.005

450

निजी भूमि

0.225

452

निजी भूमि

0.090

454

निजी भूमि

0.140

456

निजी भूमि

0.235

457

निजी भूमि 418/1

418/2

0.085

निजी भूमि 418/3

418/4

0.020

11

निजी भूमि 12

0.090

निजी भूमि

0.216

28

निजी भूमि

0.190

29

निजी भूमि 36/2

0.073

निजी भूमि

0.010

37/1क

निजी भूमि

0.010

27

निजी भूमि 43/1क

0.240

43/1ख

निजी भूमि 43/2

44/1

0.150

निजी भूमि 44/2

0.020

46

निजी भूमि

0.160

47/1 , 47/2

0.120

53

निजी भूमि

0.140

निजी भूमि 55/1 , 55/2

निजी भूमि 54/1,54/ 2

0.030 2.640

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 125- अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया भाग 1 ]

1011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम-अमानगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.504 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 283

0.008

निजी भूमि

0.130

281

निजी भूमि 284

0.120

निजी भूमि 280

0.100

निजी भूमि

0.016

262/1, 262/2

निजी भूमि

0.080

263/1 , 263/2

निजी भूमि 266

0.016

निजी भूमि 268

0.008

निजी भूमि 267

0.220

निजी भूमि

0.020

441/1, 441/2

निजी भूमि

0.195

442/1, 442/2

निजी भूमि 443

0.030

निजी भूमि

0.230

444

निजी भूमि 905/2 क/ 1 क/1 )

निजी भूमि 905/2क/4

निजी भूमि

0.235

905/2 क/2

निजी भूमि 905/2क/ 3

निजी भूमि 1013

0.180

निजी भूमि

0.280

1014

निजी भूमि 1016/1

0.102

निजी भूमि

0.050

1016/2

निजी भूमि 996/1

0.160

निजी भूमि

0.012

996/2ख

निजी भूमि 994

0.060

निजी भूमि

0.025

993

निजी भूमि

0.130

990

निजी भूमि 988

0.085

निजी भूमि

0.012

288/1 , 288/2

निजी भूमि

2.504

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 183 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

तहसील- शाहनगर

(ख )

ग्राम- अतरहाई

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.03

549

निजी भूमि

0.02

1176

निजी भूमि 1175

0.04

निजी भूमि

0.03

1174

निजी भूमि

0.03

1146

निजी भूमि 1173

0.01

निजी भूमि 1147

0.05

निजी भूमि

0.04

1148

निजी भूमि 1152

0.01

निजी भूमि 1150

0.08

निजी भूमि

0.07

1115

निजी भूमि

0.01

1151

निजी भूमि

0.05

1106

निजी भूमि

0.02

1107

निजी भूमि

0.03

1108

निजी भूमि 1109

0.02

निजी भूमि

0.08

1305

निजी भूमि 1303

0.02

निजी भूमि 1310

0.06

निजी भूमि

0.02

1311

निजी भूमि

0.01

1306

निजी भूमि

0.02

1347

निजी भूमि

0.02

1345

निजी भूमि 1344

0.02

निजी भूमि 1012

(3) (1)

(2)

1342

0.01

निजी भूमि

0.01

1346

निजी भूमि 1355

0.01

निजी भूमि

0.06

1356

निजी भूमि 1358

0.06

निजी भूमि

0.02

1357

निजी भूमि

0.02

1361

निजी भूमि

0.03

1374

निजी भूमि 1398

0.01

निजी भूमि

0.02

1400

निजी भूमि 1399

0.06

निजी भूमि

0.01

1401

निजी भूमि 1413

0.01

निजी भूमि 1402

0.03

निजी भूमि 1411

0.01

निजी भूमि 1408

0.02

निजी भूमि 1409

0.01

निजी भूमि 1410

0.04

निजी भूमि

0.01

1425

निजी भूमि

0.03

1424

निजी भूमि 1428

0.02

निजी भूमि 1426

0.04

निजी भूमि 1429

0.02

निजी भूमि 1689

0.05

निजी भूमि 1692

0.01

निजी भूमि

0.01

1690

निजी भूमि

0.02

1699

निजी भूमि 1704

0.01

निजी भूमि 1700

0.01

निजी भूमि

0.02

1705

निजी भूमि 1698

0.03

निजी भूमि 1710

0.02

निजी भूमि 1711

0.02

निजी भूमि 1756

0.02

निजी भूमि 1755

0.03

निजी भूमि 1754

0.01

निजी भूमि 1753

0.01

निजी भूमि 1750

0.02

निजी भूमि 1752

0.02

निजी भूमि 2122

0.07

निजी भूमि 2123

0.38

निजी भूमि

0.06

2124

निजी भूमि 2125

0.25

निजी भूमि

2.42

कुल रकबा निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 184- अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम-रैगुवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

643

0.03

निजी भूमि 700

0.01

निजी भूमि 701

0.01

निजी भूमि 703

0.01

निजी भूमि

0.02

1492

निजी भूमि

0.02

1495

निजी भूमि

0.01

1496

निजी भूमि

0.03

702

निजी भूमि

0.01

1508

निजी भूमि

0.02

1509

निजी भूमि 2269

0.01

निजी भूमि

0.02

2282

निजी भूमि

0.01

2188

निजी भूमि

0.01

1499

निजी भूमि

0.01

1498

निजी भूमि 1500

0.01

निजी भूमि

0.01

1501

निजी भूमि 1505

0.01

निजी भूमि

0.02

1506

निजी भूमि

0.01

1511

निजी भूमि

0.02

1512

निजी भूमि

0.02

1513

निजी भूमि भाग 1 ]

1013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 2156

0.02

निजी भूमि 2072

0.02

निजी भूमि 2076

0.04

निजी भूमि 2077

0.01

निजी भूमि 2079

0.02

निजी भूमि

0.02

2078

निजी भूमि 2080

0.01

निजी भूमि 2073

0.04

निजी भूमि 2025

0.02

निजी भूमि 2024

0.02

निजी भूमि 2023

0.03

निजी भूमि 2087

0.02

निजी भूमि 2070

0.03

निजी भूमि 2081

0.02

निजी भूमि 2065

0.01

निजी भूमि 2109

0.02

निजी भूमि 2110

0.03

निजी भूमि 2111

0.01

निजी भूमि 2130

0.02

निजी भूमि

0.01

2128

निजी भूमि 2129

0.05

निजी भूमि

0.01

2138

निजी भूमि 2141

0.01

निजी भूमि 2139

0.03

निजी भूमि 2140

0.02

निजी भूमि 2202

0.01

निजी भूमि " 2203

0.01

निजी भूमि 2204

0.01

निजी भूमि 2270

0.01

निजी भूमि 2272

0.02

निजी भूमि 2284

0.02

निजी भूमि 2285

0.01

निजी भूमि 2338/2

0.01

निजी भूमि 2337

0.01

निजी भूमि

0.02

2247

निजी भूमि 2245

0.01

निजी भूमि

0.03

2241

निजी भूमि 2199

0.01

निजी भूमि 2200

0.01

निजी भूमि 2201

0.03

निजी भूमि 1618

0.01

निजी भूमि 1617

0.01

निजी भूमि 1616

0.01

निजी भूमि 1615

0.01

निजी भूमि 1627

0.01

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.06

1629

निजी भूमि

0.03

1635

निजी भूमि

0.01

2338/1

निजी भूमि

0.01

2346

निजी भूमि

0.01

2345

निजी भूमि

0.01

2344

निजी भूमि

1.27.

कुल रकबा निजी भूमि..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रैगुवां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 185 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम- सलैयाफेरन सिंह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

976

0.01

निजी भूमि

0.04

977

निजी भूमि 978

0.04

निजी भूमि

0.01

979

निजी भूमि

0.04

981

निजी भूमि

0.02

983

निजी भूमि

0.02

990

निजी भूमि

0.06

991

निजी भूमि

0.06

1000

निजी भूमि 1025

0.02

निजी भूमि 1014

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(2)

(1)

(3) 1002

0.02

निजी भूमि 1013

0.03

निजी भूमि 1017

0.01

निजी भूमि 1018

0.03

निजी भूमि

0.02

1019

निजी भूमि 1026

0.03

निजी भूमि 2188

0.01

निजी भूमि 2273

0.13

निजी भूमि

0.04

2274

निजी भूमि 2280

0.06

निजी भूमि 2282

0.03

निजी भूमि 2284

0.02

निजी भूमि 2285

0.02

निजी भूमि 2286

0.05

निजी भूमि 2298

0.03

निजी भूमि

0.04

2299

निजी भूमि 2295

0.04

निजी भूमि 2296

0.01

निजी भूमि 2403

0.03

निजी भूमि 2398

0.04

निजी भूमि 2399

0.05

निजी भूमि 2401

0.01

निजी भूमि 1031

0.03

निजी भूमि 2022

0.04

निजी भूमि 2032

0.02

निजी भूमि 1933

0.01

निजी भूमि 2028

0.02

निजी भूमि

0.01

1991

निजी भूमि 1984

0.05

निजी भूमि 1987

0.06

निजी भूमि 1937

0.06

निजी भूमि 1934

0.03

निजी भूमि

1.40

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सलैयाफेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 186-अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम-बोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

2970

0.03

निजी भूमि

0.02

2969

निजी भूमि 2981

0.03

निजी भूमि

0.02

2982

निजी भूमि 2983

0.02

निजी भूमि 2984

0.02

निजी भूमि

0.02

2916

निजी भूमि 2914

0.03

निजी भूमि

0.02

2913

निजी भूमि 2912

0.01

निजी भूमि

0.03

2911

निजी भूमि

0.05

2910

निजी भूमि

0.06

2873

निजी भूमि 2872

निजी भूमि

0.08.

2867

0.05

निजी भूमि 2946

0.12

निजी भूमि

0.03

2080

निजी भूमि

0.04

2082

निजी भूमि

0.02

2091

निजी भूमि

0.02

2090

निजी भूमि 2089

0.02

निजी भूमि 2147

0.07

निजी भूमि 2081/1

0.05

निजी भूमि

0.06

2143/1

निजी भूमि 2146

0.02

निजी भूमि

0.02

2193

निजी भूमि

0.02

2196

निजी भूमि

0.01

2197

निजी भूमि 2200

0.02

निजी भूमि 2206

0.13

निजी भूमि 2210

0.04

निजी भूमि 2209

0.02

निजी भूमि भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 2221

0.06

निजी भूमि 2222

0.02

निजी भूमि 2250

0.02

निजी भूमि 2254

0.03

निजी भूमि 2305

0.03

निजी भूमि 2306

0.02

निजी भूमि 2307

0.02

निजी भूमि 2296

0.02

निजी भूमि 2300

0.01

निजी भूमि 2294

0.01

निजी भूमि 2295

0.02

निजी भूमि 2281

0.01

निजी भूमि 1436

0.02

निजी भूमि 1435

0.03

निजी भूमि 1434

0.02

निजी भूमि 1442

0.02

निजी भूमि 1441

0.01

निजी भूमि 1467

0.01

निजी भूमि 1476

0.02

निजी भूमि 1477/2

0.01

निजी भूमि 1472

0.01

निजी भूमि 1477/1

0.02

निजी भूमि 1835

0.01

निजी भूमि 1890

0.02

निजी भूमि

0.01

1891

निजी भूमि 1889

0.02

निजी भूमि 1887

0.02

निजी भूमि 1836

0.02

निजी भूमि 1837

0.04

निजी भूमि 1847

0.08

निजी भूमि 1845

0.01

निजी भूमि 1886

0.02

निजी भूमि

0.02

1846

निजी भूमि 1811/2

0.03

निजी भूमि 1816

0.02

निजी भूमि 1817

0.02

निजी भूमि 1812

0.02

निजी भूमि 1813

0.02

निजी भूमि 1533

0.01

निजी भूमि 1534

0.02

निजी भूमि 1536

0.02

निजी भूमि 1537

0.01

निजी भूमि 1535

0.01

निजी भूमि 1574

0.04

निजी भूमि

1015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(3)

(2)

(1)

0.08

1573

निजी भूमि

0.07

1572

निजी भूमि

0.02

1540

निजी भूमि

0.05

1556

निजी भूमि 1548

0.02

निजी भूमि

0.02

1549

निजी भूमि

0.06

1351

निजी भूमि 1352

0.02

निजी भूमि

0.01

1353

निजी भूमि

0.02

1358

निजी भूमि

0.01

1357/1

निजी भूमि

0.01

1315/3

निजी भूमि

0.02

1359

निजी भूमि 1357/2-

0.01

निजी भूमि

0.02

1318

निजी भूमि

0.03

1356

निजी भूमि

0.10

1316

निजी भूमि

0.01

1310

निजी भूमि

0.02

1311

निजी भूमि

0.02

1307

निजी भूमि

2.69

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 187-अ- 82-वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख) तहसोल- शाहनगर

( ग ) ग्राम- हरदुआ मेमारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.02

1891

निजी भूमि 1924

0.04

निजी भूमि 1016

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2)

(3) (1)

1925

0.09

निजी भूमि 1892

0.02

निजी भूमि 1923

0.08

निजी भूमि 1917

0.03

निजी भूमि 1875

0.12

निजी भूमि 1874

0.06'

निजी भूमि 1869

0.04

निजी भूमि 1870

0.01

निजी भूमि

0.03

1833

निजी भूमि 1871

0.05

निजी भूमि 888

0.16

निजी भूमि 2592

0.04

निजी भूमि 2593

0.04

निजी भूमि

0.04

2594

निजी भूमि 2589

0.06

निजी भूमि 2585

0.11

निजी भूमि 2584

0.04

निजी भूमि 2586

0.01

निजी भूमि 2583

0.09

निजी भूमि

0.12

843

निजी भूमि 844

0.02

निजी भूमि

0.03

855

निजी भूमि 856

0.04

निजी भूमि

0.04

797

निजी भूमि

0.04

796

निजी भूमि 787

0.06

निजी भूमि 846

0.03

निजी भूमि

0.04

854

निजी भूमि 857

0.01

निजी भूमि 786

0.02

निजी भूमि 800

0.04

निजी भूमि 799

0.01

निजी भूमि 795

0.03

निजी भूमि 798

0.02

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.73

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ मेमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 189- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - शाहनगर

(ग ) ग्राम- देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.32 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

81

0.16

निजी भूमि 82

0.13

निजी भूमि

0.15

108

निजी भूमि 109

0.05

निजी भूमि 143/1

0.04

निजी भूमि

0.01

420

निजी भूमि 421

0.01

निजी भूमि

0.14

144

निजी भूमि

0.01

149

निजी भूमि 453

0.01

निजी भूमि

0.06

158

निजी भूमि

0.08

157

निजी भूमि 166

0.07

निजी भूमि

0.07

164

निजी भूमि

0.08

165

निजी भूमि 241

0.16

निजी भूमि

0.10

242

निजी भूमि 256

0.04

निजी भूमि

0.01

264

निजी भूमि 266

0.02

निजी भूमि

0.01

253

निजी भूमि

0.09

255

निजी भूमि 257

0.01

निजी भूमि

0.01

258

निजी भूमि 261

0.02

निजी भूमि

0.02

263

निजी भूमि 267

0.03

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 413

0.01

निजी भूमि 414

0.04

निजी भूमि 415

0.04

निजी भूमि 307

0.01

निजी भूमि 319/2

0.03

निजी भूमि 320

0.03

निजी भूमि 323

0.16

निजी भूमि 427

0.02

निजी भूमि 428/1

0.01

निजी भूमि 429

0.02

निजी भूमि 436

0.02

निजी भूमि 437

0.03

निजी भूमि 440

0.02

निजी भूमि 446

0.02

निजी भूमि 447

0.01

निजी भूमि 445

0.01

निजी भूमि 452

0.01

निजी भूमि 477

0.01

निजी भूमि 476

0.01

निजी भूमि 475

0.01

निजी भूमि 474

0.01

निजी भूमि 473

0.02

निजी भूमि 472

0.01

निजी भूमि 470

0.01

निजी भूमि 469

0.01

निजी भूमि 465

0.01

निजी भूमि 464

0.01

निजी भूमि 460

0.01

निजी भूमि 502

0.02

निजी भूमि

0.04

499

निजी भूमि

0.04

498

निजी भूमि 511

निजी भूमि

0.02 2.32

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. देवरा नं. 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 191-अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

1017 के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- शाहपुर खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

319

0.06

निजी भूमि 321

0.01

निजी भूमि

0.02

323

निजी भूमि

0.06

322

निजी भूमि

0.07

382

निजी भूमि 325/1

0.04

निजी भूमि 325/2

0.04

निजी भूमि 327

0.03

निजी भूमि

0.03

509

निजी भूमि 602/2

0.01

निजी भूमि

0.01

377

निजी भूमि

0.03

430

निजी भूमि

0.11

378

निजी भूमि 380

0.10

निजी भूमि 381/1

0.12

निजी भूमि

0.07

381/2

निजी भूमि 428

0.01

निजी भूमि 432

0.01

निजी भूमि 434

0.02

निजी भूमि 438

0.01

निजी भूमि 435

0.03

निजी भूमि

0.02

498

निजी भूमि 508

0.01

निजी भूमि 573

0.02

निजी भूमि 574

0.08

निजी भूमि

0.08

591/1

निजी भूमि

0.12

593

निजी भूमि

0.08

552

निजी भूमि 554

0.05

निजी भूमि

0.02

585

निजी भूमि 1018

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(2)

(1)

(3) 586

0.01

निजी भूमि 602/1

0.03

निजी भूमि 611

0.02

निजी भूमि 614

0.04

निजी भूमि 591/2

0.02

निजी भूमि 594

0.02

निजी भूमि 326

0.03

निजी भूमि

1.54

कुलं रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 192- अ-82 - वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- चकरभटा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

प्रकार (3) 40

0.13

निजी भूमि 41

0.01

निजी भूमि 46

0.03

निजी भूमि 299

0.03

निजी भूमि 42

0.12

निजी भूमि 198

0.01

निजी भूमि 199

0.11

निजी भूमि 240

0.03

निजी भूमि

0.03

244

निजी भूमि 45

0.03

निजी भूमि 47

0.01

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

48

0.02

निजी भूमि

0.04

206

निजी भूमि

0.07

200

निजी भूमि

0.02

306

निजी भूमि 307

0.01

निजी भूमि 313

0.01

निजी भूमि

0.02

314

निजी भूमि 300

0.02

निज़ी भूमि

0.01

631

निजी भूमि 202

0.02

निजी भूमि 203

0.04

निजी भूमि

0.14

210

निजी भूमि 211

0.07

निजी भूमि 245

0.04

निजी भूमि

0.02

315

निजी भूमि

0.02

636

निजी भूमि 637

0.11

निजी भूमि 638

0.01

निजी भूमि 204

0.03

निजी भूमि 224

0.03

निजी भूमि 232

0.04

निजी भूमि

0.07

233

निजी भूमि

0.04

262/2

निजी भूमि 285

0.09

निजी भूमि

0.05

286

निजी भूमि 288

0.06

निजी भूमि 294

0.02

निजी भूमि

0.07

452

निजी भूमि 458

0.04

निजी भूमि 439

0.04

निजी भूमि

0.04

446

निजी भूमि

0.04

457

निजी भूमि 462

0.02

निजी भूमि 470

0.02

निजी भूमि 463

0.02

निजी भूमि 472

0.01

निजी भूमि

0.02

464

निजी भूमि 471

0.01

निजी भूमि 569

0.04

निजी भूमि

0.02

570/1

निजी भूमि 579

0.08

निजी भूमि 630

0.03

निजी भूमि

0:01

639

निजी भूमि 640/2

0.06

निजी भूमि 640/3

0.09

निजी भूमि 640/4

0.15

निजी भूमि भाग 1 ]

1019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 468

0.01

निजी भूमि 205

0.01

निजी भूमि

2.49

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 194- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

( ग) ग्राम-बीजाखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 216/1

0.09

निजी भूमि 224

0.01

निजी भूमि 225

0.01

निजी भूमि 226

0.02

निजी भूमि 248

0.04

निजी भूमि 1247

0.02

निजी भूमि 1244

0.03

निजी भूमि 1245

0.01

निजी भूमि 256

0.02

निजी भूमि 257

0.04

निजी भूमि 259

0.01

निजी भूमि 275/1

0.03

निजी भूमि 1226/1

0.02

निजी भूमि 261

0.08

निजी भूमि

0.04

275/2

निजी भूमि 1229

0.06

निजी भूमि 1254

0.02

निजी भूमि 1230

0.01

निजी भूमि 1231

0.05

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.14

1232

निजी भूमि

0.02

1234

निजी भूमि

0.11

1236

निजी भूमि

0.01

1250

निजी भूमि 1251

0.02

निजी भूमि

0.02

1252

निजी भूमि 1253

0.03

निजी भूमि

0.02

446

निजी भूमि 1258

0.01

निजी भूमि 1259

0.02

निजी भूमि 1260

0.02

निजी भूमि 1282

0.01

निजी भूमि

0.02

1286

निजी भूमि 1262

0.02

निजी भूमि 1288

0.02

निजी भूमि 1299

0.02

निजी भूमि 1300

0.02

निजी भूमि 1301

0.02

निजी भूमि

0.04

1289

निजी भूमि

0.01

1297

निजी भूमि 1285

0.05

निजी भूमि 1370

0.04

निजी भूमि 1372

0.02

निजी भूमि 1371/1

0.14

निजी भूमि

0.06

1069

निजी भूमि

0.06

1074/15

निजी भूमि

0.02

1070

निजी भूमि 1002

0.10

निजी भूमि

0.02

1072

निजी भूमि 1055

0.04

निजी भूमि 1056

0.04

निजी भूमि

0.07

998

निजी भूमि

0.07

985

निजी भूमि

0.03

966

निजी भूमि

0.02

984

निजी भूमि

0.02

969

निजी भूमि

0.02

971

निजी भूमि

0.04

901/4

निजी भूमि

0.18

1971/1

निजी भूमि

0.05

901/5

निजी भूमि

2.30

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. टोला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

1020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 195 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाते ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

( ग) ग्राम- लमतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.50 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार

(2)

(1)

(3) 142

0.13

निजी भूमि 471

0.05

निजी भूमि 488

0.04

निजी भूमि 490

0.05

निजी भूमि 491

0.04

निजी भूमि 492

0.08

निजी भूमि

0.03

493

निजी भूमि 3418

0.43

निजी भूमि 3416

0.07

निजी भूमि 3397

0.07

निजी भूमि 3417

0.02

निजी भूमि 3433

0.17

निजी भूमि 3435

0.04

निजी भूमि 3440

0.04

निजी भूमि 3442

0.06

निजी भूमि 3443

0.07

निजी भूमि 3444

0.11

निजी भूमि

1.50

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 196- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1.) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम- मलघन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रकार (3) (1)

1955

0.03

निजी भूमि 1954

0.02

निजी भूमि 1975

0.02

निजी भूमि

0.06

1976

निजी भूमि 1977

0.01

निजी भूमि 1974

0.03

निजी भूमि

0.02

1990

निजी भूमि 1950

0.02

निजी भूमि

0.02

3084/2

निजी भूमि

0.04

3114

निजी भूमि 3084/3

0.07

निजी भूमि 3084/4

0.07

निजी भूमि

0.05

3084/5

निजी भूमि 3117

0.02

निजी भूमि

0.04

3118

निजी भूमि

0.05

3116

निजी भूमि 3119

0.06

निजी भूमि 3164/6

0.07

निजी भूमि

0.05

3164/5

निजी भूमि 3271

0.03

निजी भूमि

0.01

3245

निजी भूमि

0.03

3261/2

निजी भूमि

0.05

3241

निजी भूमि 3261/1

0.03

निजी भूमि

0.05

3262

निजी भूमि 3264

0.03

निजी भूमि 3236

0.04

निजी भूमि

0.05

3237

निजी भूमि 3242

0.02

निजी भूमि 3338

0.01

निजी भूमि 3336

0.01

निजी भूमि 3350

0.04

निजी भूमि भाग 1 ]

1021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 3352

0.02

निजी भूमि

1.17

कुल रकबा निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एंव नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. -

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 198 -अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - गुनौर

(ग ) ग्राम- सलेहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.532 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 46

0.226

निजी भूमि 55

0.107

निजी भूमि 84

0.014

निजी भूमि 201

0.473

निजी भूमि 202/1

0.005

निजी भूमि 202/2

0.005

निजी भूमि 203/1

0.017

निजी भूमि 203/2

0.017

निजी भूमि 204

0.209

निजी भूमि 205/1

0.013

निजी भूमि 205/2

0.013

निजी भूमि 213

0.004

निजी भूमि 214

0.008

निजी भूमि 235

0.014

निजी भूमि 236

0.056

निजी भूमि 239

0.001

निजी भूमि 261

0.068

निजी भूमि 262

0.078

निजी भूमि 265/1

0.064

निजी भूमि 265/2

0.064

निजी भूमि 266

0.015

निजी भूमि 301

0.015

निजी भूमि 302

0.073

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.002

304

निजी भूमि 305

0.100

निजी भूमि 306

0.002

निजी भूमि

0.001

307

निजी भूमि

0.018

310/1

निजी भूमि

0.018

310/1कृ

निजी भूमि 310/2

0.019

निजी भूमि

0.223

311

निजी भूमि 312

0.010

निजी भूमि 370/1

0.055

निजी भूमि 370/2

0.055

निजी भूमि 370/3

0.055

निजी भूमि

0.044

372

निजी भूमि

0.016

373

निजी भूमि 414

0.010

निजी भूमि 416

0.185

निजी भूमि 420

0.038

निजी भूमि 433

0.112.

निजी भूमि 434

0.140

निजी भूमि 435

0.005

निजी भूमि

0.002

439

निजी भूमि

0.008

440

निजी भूमि

0.090

441

निजी भूमि 442

0.012

निजी भूमि 443

0.130

निजी भूमि 446

0.124

निजी भूमि 447

0.008

निजी भूमि 452

0.03

निजी भूमि 454

0.026

निजी भूमि 455

0.003

निजी भूमि

0.003

462

निजी भूमि 466

0.006

निजी भूमि 567

0.145

निजी भूमि

0.004

616

निजी भूमि 621

0.135

निजी भूमि 622/1

0.003

निजी भूमि 622/2

0.003

निजी भूमि 623

0.019

निजी भूमि 624

0.114

निजी भूमि

3.532

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1022

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 2 मार्च 2012

प्र. क्र. 7-ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - नटेरन

(ग) ग्राम- रिनिया.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.159 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

112

0.379

113/4

0.364

113/2

0.140

113/3

0.280

113/1

0.051

348

0.138

349

0.156

350/2

0.312

352/1

0.090

353/2

0.090

359

0.330

355

0.062

356

0.090

358/1

0.060

358/2/1

0.060

358/2/2

0.060

357

0.209

381

0.030

(1)

(2)

0.132

382

0.030

351/1/1

0.030

351/1/2

0.030

351/2

0.036

347

योग : 3.159

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- सतपाड़ा हाट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 14.691 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.180

31

0.122

36

0.288

39

215

0.130

0.186

216

0.162

224 भाग 1 ]

1023

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(2) (1)

225

0.166 405

0.028 421

0.061 436

0.036 439

0.075 441

0.064 453

0.106 454

0.108 456

0.067 457

0.028 459

0.083 466

0.378 467

0.360 479

0.047

0.063 485

487

0.075 491

0.345 492

0.230 511

0.114 512

0.126 517

0.138 533

0.031 534

0.285 537

0.020 539

0.190 540

0.138

0.162 584

590

0.043 591

0.162 621

0.015 203/1

0.251 203/2

0.144 217/1

0.771 217/2/1

0.062

0.068 217/2/2

0.073 217/2/3

218/1

0.100 218/2

0.010 220/2

0.158 221/1

0.150 221/2

0.188 221/3

0.036 229/1

0.162 27/2/1

0.093

(2)

(1)

27/2/2

0.090

27/3

0.090

0.065

37/1

37/2

0.049

0.005

38/3

0.013

40/1

0.186

40/2

0.077

407/1

0.068

407/2

0.215

407/3

0.177

411/1

0.099

411/2

0.020

411/3/1

0.148

411/3/2

0.178

411/4

412/1

0.235

0.045

412/2

0.122

419/2

0.269

420/1

0.087

420/2

0.302

422/1

0.205

422/2/1

0.077

0.300

433/1

433/2

0.199

0.098

435/2

0.142

437/2

440/1/1

0.075

440/1/2

0.075

0.016

440/2

0.120

442/2

455/2

0.072

0.250

460/1/1

0.125

460/1/2

0.158

463/2

464/2

0.136

0.005

465/1

0.005

465/2

481/1

0.199

0.199

481/2

0.150

495/2

496/1

0.095

0.065

496/2

497/1/3

0.183 1024

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(1)

(2)

497/2

0.063

498/1

0.072

498/2

0.235

498/3

0.125

555/1

0.023

580/2

0.053

580/3

0.095

597/1

0.055

597/2

0.060

598/1

0.120

598/2

0.150

603/1/1

0.145

603/1/2

0.100

603/1/3

0.250

605/1

0.150

0.060

605/2

605/3

0.060

619/2/1

0.035

619/2/2

0.024

622/1/1

0.110

622/1/2

0.139

योग : 14.691

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 -ए-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-सकराई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.673 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने सर्वे नं.

वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.075

34/2

0.110

35

93/1

0.360

0.110

93/2

94/1

0.261

94/2

0.110

0.173

99/3

0.163

99/5

0.131

99/8

0.190

100

0.289

312

318

0.130

337/1

0.598

0.336

337/2मि.

337/2 मि.

0.150

0.110

353/1

0.085

353/2

0.080

353/3

353/4

0.097

0.150

353/5

0.075

354/1

0.080

354/2

0.080

355/1 मि.

0.040

355/3/1

0.070

355/3/2

0.090

375/1 मि.

375/1 मि.

0.0672

375/2

0.120

374

0.1750

0.289

372

0.165

91/1/1 क

0.260

91/2

0.030

92

98/2

0.344

311/1

0.020

0.060

311/2

योग : 5.673 भाग 1 ]

1025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18- ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- जामनपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.127 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

355

0.190

352मि.

0.0792

352मि.

0.0792

357

0.277

370/2

0.099

370/1

0.063

204

0.077

202

0.129

201/1

0.0842

201/2

0.129

171

0.278

157

0.082

159/1

0.115

198/2

0.239

198/1

0.174

359/1

0.514

360/1

0.063

197/2

0.174

(2)

(1)

172

0.226

200

0.055

योग : 3.127

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/ शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 23 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- रामपुरकलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.184 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

14/2

0.279

0.145

29/1

29/2/1

0.145

27

0.040

0.528

31/1

34/1

0.586

35

0.179

0.010

36/1

0.040

36/2

0.071

329

0.019

330

334

0.209 1026

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2) (1)

333

0.191 332/1

0.191 332/2

0.141 324

0.150 302

0.130 303

0.150 304/2

0.090 312

0.244 44/2

0.110 41/1

0.249

0.070 41/3

40

0.219 37

0.229 53/2

0.110 53/3

0.269

0.219 66

65/1

0.126 113

0.357 114/1

0.018 114/2

0.019 117/1

0.081 117/2

0.228 118/1

0.058 118/2

0.058

0.061 148/1

148/2

0.061 148/3

0.061 148/4

0.061 145

0.176 136

0.250 217/1

0.202 217/2

0.150 224/1/2 क

0.209 224/1/2 ख

0.249 115

0.221 256

0.020

0.100 255

254

0.181 253

0.156 265

0.022 266

0.423 276/1

0.297 275

0.035

0.201 276/2

(2)

(1)

0.144

135

0.144

134

0.144

133

0.055

218

246

0.131

0.054

244/1

244/2

0.110

0.201

236/2

0.196

219/1

0.319

219/2

341/1

0.184

341/2

0.184

0.028

325

0.196

342/3

योग : 11.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2012

प्र. क्र. 5 - अ- 82-10-11-249.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- लटेरी

(ग ) ग्राम- रूसिया, लक्ष्मीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.110 हेक्टेयर .

ख. नं.

रकवा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

ग्राम-रूसिया

0.178

293/1 भाग 1 ]

1027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2) (1)

299

0.215 319/1 ग

0.013 300

0.092

0.063 304

305

0.065 308

0.013 313

0.136 314

0.032 315

0.032 316

0.032 317/2

0.032 317/1

0.064 322

0.074 324/3

0.092 325/3

0.074 325/2

0.044 325/1/2

0.062 325/1/1

0.126

योग : 1.439

ग्राम-लक्ष्मीपुर

10/1

0.025 10/2

0.065

0.057

0.026 66

0.038 67

68

0.043 69

0.038 71

0.055 83/2

0.026 84

0.038 85

0.010 86

0.030 87

0.038 89/1

0.126 73

0.126 124/1

0.052 124/2

0.101

(2)

(1)

124/3

0.091

0.135

126

130/2

0.084

132/2

0.065

0.070

133

0.165

143

0.073

132/3

0.038

125

132/1

0.056

योग : 1.671

कुल योग : 3.110

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रूसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 9 मार्च 2012

प्र. क्र. 6 -ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा.

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- भैरोबाग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.963 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.080

28/1 1028

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

(2) (1)

26/2क

0.738 26/2ख

1.935 26/3/1

0.836 22/1

0.116

0.100 18/2

0.142 18/3

0.200 30/1

0.432 31

0.025 32/1/1

0.166 32/1/2

0.165 32/1/3

0.100 32/1/4

0.100 64/1

0.100 65/2

0.225 64/2

0.215 153/1

0.090 65/1

0.072 65/3

0.189 65/4/1 क/2

0.198 65/5

0.345 92/5

0.126 141

0.118 142

0.188 138/1/1

0.585 139

0.117 145/1 / 1 ख

0.200

0.180 145/1 / 1 क

145/1/2

0.232 145/2

0.010 147

0.225 149

0.477 161/2

0.407 162

0.414

0.200 164/1/1

(2)

(1)

0.475

164/1/2

163

0.198

0.206

91

0.050

92/4

0.200

93/2

0.160

96

0.024

100/1

0.100

98

0.200

102/2/1

0.020

100/3/1

126/2

0.200

0.500

127/3

0.141

127/4

0.100

130/1/1/3

130/1/1/2

0.181

0.100

129/1

0.040

129/2

0.210

134/1 /1 ख

0.405

134/1 / 1 ग

0.405

134/1/2

योग : 14.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त भाग 1 ]

1029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग ) ग्राम- मूंडरा शेरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.465 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में ) (1)

(2) 5/2/1

0.246 4/1

0.069 4/2

0.063 4/3

0.135

0.375 39/2मि.

44/2/2

0.248 44/1/1

0.128 136

0.311 44/1/2

0.052 51

0.039 52/3

0.324 52/2

0.200 61/1

0.135 61/2

0.135 61/3

0.135 62/2

0.162 85

0.378 86

0.027 129

0.463 132/2

0.090 133

0.144 134/1

0.144 149

0.333

(2)

(1)

0.031

156/1

134/2

0.144

0.081

145

148/3

0.099

156/2

0.151

0.463

136/1/2

0.223

138/1

154/2

0.105

0.173

138/2

0.234

150/1

0.120

167

0.234

150/2

152

0.171

0.105

166

0.072

148/1

46

0.189

0.203

144

157

0.208

158/1

0.116

0.116

158/2/1

0.116

169

170

0.210

162/2

0.045

0.418

307/1

0.418

307/2

307/3

0.418

0.266

298/2

योग : 9.465

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

1030

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 19 - ए- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- पैरवासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.502 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

50/1/2

0.062

173

0.025

174

0.105

175

0.025

176

0.090

1.92

0.140

193

0.015

202

0.040

203

0.105

223

0.150

224/1

0.070

225

0.030

0.090

236/1

0.304

433

0.060

437/1/1

0.130

437/1/1

437/2/3

0.020

0.210

438/2

479/3

0.052

479/4

0.070

(2)

(1)

0.070

479/5

0.060

480/1

0.150

482/1

0.220

482/2

0.150

483/4

0.052

486/1

0.010

486/2

0.060

487/1

0.130

416/1

0.270

516/1

0.021

513

0.150

514/2

0.100

515/1

0.209

518/1

0.032

786

0.220

788

0.080

609/1

0.350

609/2

0.260

609/3

0.180

610/2

0.120

611

0.240

612

0.150

643/1

0.140

643/2

0.105

644

0.180

645

कुल : 5.502

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. 198 -गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course for Civil Judges , Class - II " (2008 Batch ) ( Fourth Batch ) , जो दिनांक 12 मार्च 2012 से 16 मार्च 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कीट में उपस्थित होवें .

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के, कम -से - कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य -प्रेषित करें :-

(i) Judgment in Civil case (contested ) and (ii) Judgment in Criminal case ( contested) (iii) Issues framed by themselves

(iv) Charge framed by themselves

(v) Accused Statement prepared by themselves .

1031 5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा .

8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .

1032

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 217 - गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए ) न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में "One day Consultation on Role of Judiciary on matters related to adoption " जो दिनांक 4 मार्च 2012 को आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शालीन प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थितहोवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन देय होंगे .

5. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर टैम्पों ट्रैक्स / Xylo की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

6. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

7. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. B-637.- श्री एस. के. साहा , रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 से 31 मार्च 2012 तक एक माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी/ 2906 जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है.

जबलपुर , दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. B - 664- एक- 7-3/ 2011 भाग एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती दिनांक 11 अप्रैल 2012 , बुधवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस रजिस्ट्री की अधिसूचना क्रमांक बी/50/एक-7-3/2011 भाग- एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 एवं बी/ 53/एक- 7-3/2011 भाग- एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2012 में घोषित ऐच्छिक अवकाशों में से केवल तीन दिन के अवकाश लेने की पात्रता होगी.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 280 -गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में " Induction 'Training Programme " (Final Phase ) (2011 Batch) , जो दिनांक 26 मार्च 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी भाग 1 ]

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति , यदि उनके द्वारा , तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training ) के दौरान, निर्णित/तैयार की गई हो तो प्रशिक्षण में अपने साथ अवश्य लावें :-

(i ) Judgment in Civil case ( preferably , contested) ; and

(ii) Judgment in Criminal case ( preferably, contested)

(iii) Issues framed by themselves

( iv) Charge framed by themselves

(v) Accused Statement prepared by themselves .

एवं

न्यायिक अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय , तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training ) के दौरान तैयार किये गये प्रपत्र तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम , जिनमें उन्होंने भाग लिया है , की जानकारी , अपने साथ अवश्यलावें.

1033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें .

6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वारा पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

1034

जबलपुर , दिनांक 15 जनवरी 2012

क्र. 192-गोपनीय - 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को, उनके कार्य के अतिरिक्त, डिण्डौरी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत को डिण्डौरी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 260-गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 534 /ADJ / 163 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 261 -गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री नरेन्द्र कुमार जैन , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 536/CJ - II /768 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 262- गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री बीरेन्द्र एस. पाटीदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 540/CJ - I/ 175 , dated 24 फरवरी 2012

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 263 - गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री पदम चन्द्र गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 538/CJ - II/ 774, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 264- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री सिकन्दर सिंह परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 542/CJ - II/899 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

No. 534 - ADJ/ 163.-In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. C / 1164 , dated 25th April 2009 of Shri Virendra Kumar Pandey, the then Additional District Judge , Bhopal ( presently under suspension with headquarters at Panna ) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

No. 536 - CJ - II/ 768 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 544, dated 19th May 2010 of Shri N. K. Jain , the then Additional District Judge (FTC) , Indore ( presently under suspension with headquarters at Panna) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

भाग 1 ]

1035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

No. 538 - CJ - II/ 774.--In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 463 , dated 17th January 2012 of Shri P. C. Gupta , the then Additional District Judge , Indore (presently under suspension with headquarters at Shahdol ) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

No. 540 - CJ - I / 175 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 253 , dated 17th February 2011 of Shri Virendra Singh Patidar , the then Additional District Judge , Indore ( presently under suspension with headquarters at Neemuch ) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment ofbalance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

No. 542 - CJ - II/ 899.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 90, dated 3rd May 2011 of Shri Sikandar Singh Parmar , the then Additional District & Sessions Judge , Rehli , District Sagar (presently under suspension with headquarters at Sagar ) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 223 -गोपनीय- 2012- दो-3-15-2012.- कुमारी संगीता रावत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर का विवाह श्री आशीष पटेल के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी संगीता रावत " के स्थान पर " श्रीमती संगीता पटेल " पति श्री आशीष पटेल परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित कियाजावे.

आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. 181 - गोपनीय- 2012-दो- 2-10/62 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है : -

सारणी

रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी (4)

न्वयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक

(3)

नाम (2)

क्रमांक (1)

1 श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेयं

2 श्रीकेशव सिंह तोमर

3 श्री लक्ष्मण पवैया

4 श्री रमेश कुमार सोनी

विधिक सलाहकार , लोकायुक्त संगठन, भोपाल.

5 श्री संजीव कुमार सरैया

2-1-2012

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर

2-1-2012

रिक्त पद पर

2-1-2012

रिक्त पद पर

23-1-2012

23-1-2012

श्री रमेश कुमार सोनी, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 215 - गोपनीय- 2012- II - 2-33 / 57 (Pt . - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र.4-1-2002 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 9 फरवरी 2012 के अन्तर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक तक अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो , पदस्थ करता है :-

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

62 वर्ष की आयु पूर्ण

करने की तिथि

(3)

7-12-2013

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुण्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से .

1 श्री मुकेश सिंह , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

30-11-2013

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से .

2 श्री राम कुमार गोस्वामी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

31-12-2013

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से .

3 श्री गिरीश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

3-1-2014

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से.

4 श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

नोट : - उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्भ न्यायालय , नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-03-16.11.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-03-16.11.Ordinary.