मध्यप्रदेश शा
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक16 मार्च 2012 फाल्गुन 26 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1 , - ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2012
क्र. एफ. 13-06-2010- एक-4.-( 1 ) श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 फरवरी 2012 से 6 मार्च 2012 तक, ( 09 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
927
(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी, श्री संजय कुमार मिश्र का कार्य देखेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012
क्र. एफ 1 (ए) 191-91-ब-2 -दो- ( 1 ) श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 मई 2012 से 8 जून 2012 तक, कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश , दिनांक 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
928
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिरीक्षक (प्रशा. ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2012
क्र. एफ 1 ( ए) 93-2002- ब- 2-दो- ( 1 ) श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , सेनानी 25वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल को Third Couuse of Phase - III Mid Career Training Progarmme (MCTP) में दिनांक 6 फरवरी 2012 से 16 मार्च 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 19 मार्च 2012 से 30 मार्च 2012 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2012 से 5 अप्रैल 2012 तक, कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-
( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र. एफ 1 (ए) 110-86- ब- 2-दो- ( 1 ) श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. , अति. पुलिस महानिदेशक , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 5 से 10 फरवरी 2012 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार जौहरी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. फा. 3 (बी ) 6-2011- इक्कीस ब( एक ) .-(मेरिट क्र. - 24 ) , राज्य शासन , श्री देवदत्त पुत्र श्री प्यारेलाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 6 जुलाई, 1982 है.
क्र. फा. 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस -ब ( एक) .-(मेरिट क्र. - 25 ) , राज्य शासन , सुश्री नमिता बोरासी पुत्री श्री किशोरी लाल बोरासी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 11 जून, 1987 है.
भाग 1 ]
क्र. फा . 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस ब- ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 27 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रीती जैन पुत्री श्री बाबूलाल जैन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है . उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल , 1976 है.
क्र. फा . 3 (बी) 6-2011 - इक्कीस- ब-( एक) .-(मेरिट क्र.- 30 ) , राज्य शासन , श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी पुत्री श्री रेबा राम शिल्पी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1976 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012
फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री पंकज दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को रुपये 25,000/ - ( रुपये पच्चीस हजार ) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो करेगा.
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
(नोट.-विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
929 फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री मनोज द्विवेदी, अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो करेगा .
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
(नोट.-विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .
फा. क्र. 1 ( सी ) -13-12 - इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10 , दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म.प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म.प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी सूर्यवंशी, अधिवक्ता, ग्वालियर को रुपये 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) ( जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो करेगा.
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
(नोट. विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव.
930
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[ भाग 1
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2012
क्र. एफ -1 (ए) 1-2012- ए- सोलह.- राज्य शासन, एतद्वारा संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नवीन कार्यालय जिला सिंगरौली एवं बीना ( जिला सागर ) में प्रारंभ करने के फलस्वरूप निम्नानुसार कार्यालयों का कार्यक्षेत्र पुनर्गठित करता है :-
क्र.
उप संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय
(1)
(2)
1.
जबलपुर
2.
सतना
3.
बीना (जिला सागर )
4.
सिंगरौली
नवीन व्यवस्था के अर्गत कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले
(3)
जबलपुर, मंडला, डिंडोरी , बालाघाट, छिन्दवाड़ा , सिवनी
सतना, छतरपुर , टीकमगढ़ , पन्ना
सागर, दमोह, कटनी , नरसिंहपुर
सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल , अनूपपुर, उमरिया.
2. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , जबलपुर, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , बीना ( जिला सागर ) तथा उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यालय रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारू , अपर मुख्य सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर, दिनांक 25 फरवरी 2012 संशोधित आदेश
क्र. सामान्य- 2012-87 .- कार्यालयीन आदेश क्र. सामान्य- 1- 2012, दिनांक 27 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार ( गणेश चतुर्थी ) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार ( महाष्टमी ) को सम्पूर्ण जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.
दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार ( गणेश चतुर्थी ) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार ( महाष्टमी ) को घोषित स्थानीय अवकाश प्रशासनिक कारणों से एतद्वारा निरस्त किया जाकर क्रमशः दिनांक 12 मार्च 2012 वार सोमवार ( रंगपंचमी) एवं दिनांक 25 अक्टूबर 2012 वार गुरुवार दशहरे का दूसरा दिन ( स्थानीय अवकाश ) घोषित किया जाता है .
उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.
सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर.
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012
क्र. भ.स.क.मं. - 2012-408.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना - 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची - एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है :-
" अनुसूची- एक "
(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची
अशासकीय अस्पताल
( 1 ) एम. पी. विरला हॉस्पिटल एवं प्रियम्वदा विरला कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट , सतना.
क्र. भ.स.क.मं. - 2012-409.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना- 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची- एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक, जोड़ा जाता है :-
" अनुसूची- एक " (देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची
अशासकीय अस्पताल
( 1 ) पराडकर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर , खैरीनाका करेली रोड, 135, सिविल लाईन्स, नरसिंहपुर.
प्रभात दुबे, सचिव.
भाग 1 ]
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012
प्र. क्र. 1 - अ 82 - वर्ष 2010-11 - पत्र क्र. 340- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4)
(3)
0.547
गोटेगांव
(1) नरसिंहपुर
(6) डुंगरिया जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , नरसिंहपुर.
डुंगरिया नं. बं. 219 प. ह. नं. 42
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012
क्र. 356 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे . में )
(4)
(1) रीवा
0.080
(2) सिरमौर
(3) बेलवा सुरसरी सिंह
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
932
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. 358 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
सिरमौर
0.150
शाहपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. 447 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने में ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग अर्जित क्षेत्रफल ( हे. में ) (2)
(4) (1) रीवा
(3) बहेरा
0.252 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 के अन्तर्गत (2 ) प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 25 फरवरी 2012
क्र. क 1490 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनं के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल कुल रकबा ख.नं. (हे . में)
(1) (2)
(3)
(6)
(7)
(5)
(4)
देवरी
सागर
रीछई
2.18
9
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क 1491- प्र. भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(3)
(6)
(7) (1) (2)
(4)
(5)
सागर
देवरी
1
0.23
जमुनिया पंडित
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. क- 1492 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(7) (3) (4)
(5)
(6)
देवरी
सागर
बिजौरा
1
0.25 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क- 1493- प्र . भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल
ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(3) (4)
(7)
(5)
(6)
देवरी
सागर
छिदली
12
1.84 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ).
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 7 एल . रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क -1494- प्र. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) 935 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(3)
(6)
(7) (4) (5)
सागर देवरी पिपरिया पाठक 9
1.17 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क- 1495- प्र. भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(7) (3) (4)
(5)
(6)
सागर देवरी
4.46
24
जमुनिया पंडित
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र . ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं . 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क- 1496- प्र. भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7) सागर
देवरी
08
0.87
समनापुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. क- 1497- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(4)
(7) (3)
(5)
(6)
सागर देवरी
17
3.13
डुंगरिया स्वामी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क-1498- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल
ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(4)
(7) (3)
(5)
(6)
सागर
देवरी पाठक
देवरी
3
0.37 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र . 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.
क्र. क- 1499- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल
ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(3) (4)
(6)
(7) (2)
(5)
सागर देवरी
08
1.43
रायखेड़ा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
937 भागं 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. क- 1500-प्र. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(7) (1)
(3)
(6)
(2)
(4) (5)
सागर
6
0.81
छिंदली
देवरी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क- 1501- प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल
(1)
(6)
(7) (2)
(3)
ख.नं. (4)
कुल रकबा (हे. में) (5)
देवरी
2.88
सागर
रीछई 18
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 8 आर . रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क- 1502-प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
लगभग क्षेत्रफल कुल कुल रकबा
ख.नं. (हे. में)
(7)
(6)
(1) (2)
(5)
(3) (4)
सागर देवरी
15
2.57
रायखेड़ा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 2 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
938
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 क्र. क- 1503- प्र. भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(7) (4)
(2)
(3)
(5)
(6)
देवरी
14
सागर
छिंदली
2.32 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
सागर, दिनांक 27 फरवरी 2012
क्र. क- 1562 - प्र. भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ख.नं.
कुल कुल रकबा (हे. में)
(1) (2)
(3) (4) (5)
(6)
(7) सागर देवरी
टिकरिया 38
3.21 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टिकरिया मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. क - 1563- प्र. भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(3)
कुल ख.नं. (4)
(7)
(5)
(6)
देवरी
12
सागर
1.38
टूड़री
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टूडरी मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
939 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. क- 1565- प्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(7) (4) (5)
देवरी
13
1.25
सागर
मड़वा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के मड़वा मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012
प्र. क्र. 2 - अ 82 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.732
छतरपुर छतरपुर
बूदौर
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व छतरपुर.
मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , छतरपुर में किया जा सकता है .
छतरपुर , दिनांक 6 मार्च 2012
प्र. क्र. 01 -अ 82 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 940
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि (1) (2)
(3) .
(4)
6.000 छतरपुर घुवारा देवपुर पूरक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व विजावर.
भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू- राजस्व.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय , राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 28 फरवरी 2012
भू-अर्जन- प्र . क्र. 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) खंडवा
0.72 पुनासा जलकुआं
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि. , खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र . पा.ज.क. लि. , खंडवा के लिये विद्युतगृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) , एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया , पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल , (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
खण्डवा
0.32 पुनासा धारकवाड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र. पा.ज.कं. लि. खंडवा के लिये विद्युतगृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) खण्डवा पुनासा
(पुनर्वास प्लाट ) बिजौरामाफी 1069.05 वर्गमीटर ( कुल मकान 05 ) टिन शेड ( 04) बाउंड्रीबाल 63.6 मीटर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि. खंडवा.
म. प्र . पा.ज.कं.लि.की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित कीगयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
942
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2012
क्र. 410- भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 25-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
पलास्या
(4) 1.807 बड़वानी अन्जड़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सबमाईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 1 मार्च 2012
क्र. 450 - भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 26-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4) (1)
(3)
36.845
धनोरी
बड़वानी सेंधवा
योग 36.845
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधान संभाग, बड़वानी .
कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
बड़वानी , दिनांक 3 मार्च 2012
क्र.462 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 27- अ- 82-2011-12-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सेंधवा
बड़वानी
झिंरीजामली योग ..
30.515 30.515
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग , बड़वानी.
कमोदवाड़ा तालाब एवं रास्ता निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 463 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 28- अ- 82-2011-12-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सेंधवा
बड़वानी
कमोदवाड़ा
योग
51.259 51.259
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग, बड़वानी.
कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन , अनुभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 758 - भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. अ-82-2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) काजबी
झाबुआ पेटलावद
पनास तालाब निर्माण हेतु.
1.24 योग .. 1.24
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 01 झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 760- भू- अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(4)
(5)
(6) (3) बनी
पेटलावद
झाबुआ
पनास तालाब निर्माण हेतु.
0.22 योग .. 0.22
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 01 झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
945 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. 2 - अ-82- भू.अ.अ.-2011-12-प्र.क्र. 1अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(3)
(4)
(6) दमोह
(2) पटेरा
संरगपुरा, कुल भूमि 0.71
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह.
बेलखेड़ी
सारंगपुरा जलाशय योजना के निर्माण में छूटी हुयी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 3 मार्च 2012
प्र. क्र. 19 - भू.अ. - 2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
5.79
टीकमगढ़ टीकमगढ़ सुनवाहा जागीर
(5) टीकमगढ़. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनवाहा जागीर की भूमि का अर्जन . भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
946
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 20- भू.अ. - 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता .पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4)
नयाखेरा
3.16 टीकमगढ़ टीकमगढ़
( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन 'का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन..
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम नयाखेरा की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. 554 - भू- अर्जन- 2012- प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)
(3)
(4) (1)
मन्दसौर मन्दसौर
138.64 वर्गमीटर
मन्दसौर
कुल.. 138.64 वर्गमीटर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. उज्जैन.
मन्दसौर प्रतापगढ़ मार्ग पर जगतपुरा पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012 .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. भू.-अर्जन-35 ( अ -82 ) 2011-12-170.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक
(2)
(3)
(1)
(4)
17/2 डिण्डौरी
कटहरा रैयत
शहपुरा
6
प.ह.नं. 36
32
रा.नि. मण्डल
16
अमेरा.
146
22
19
165
21
23
24
25
33
35
38
268
106
108
36
114
117
120
118
119
121
271
115
116 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(6)
(7)
(5)
1.29
0.46
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
1.31
0.80
0.32
1.88
1.86
1.49
1.31
0.60
0.04
0.60
1.71
2.09
0.64
0.03
0.26
0.25
0.10
1.84
2.24
1.12
0.65
1.17
0.53
0.74
0.64
0.87 948
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2)
(1)
(3) (4)
122
123
124
125
128
126
129
130
131
132
133
274
137
138
139
140
142
143
144
145/1
145/2
145/3
145/4
147
149
148
156/2
157
150
151
154
153
275
155
156/1
157
160/1
163/2
158
160/2
161/2
164/1
167/1
162
[भाग 1 (6)
(5)
(7) 0.65
0.65
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना 1.46
2.54
0.24
1.03
3.24
0.74
0.88
2.60
0.74
2.19
0.28
0.71
0.24
0.33
0.02
0.18
0.28
0.20
0.40
0.20
0.23
0.33
0.37
1.46
0.10
0.15
0.76
0.33
0.89
0.45
1.12
0.46
0.76
0.09
0.60
0.02
0.35
0.84
0.06
0.51
0.24
1.89 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
949 (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 163/1
0.34
बिलगांव जलाशय 164/2
0.08
167/2
0.31
मध्यम सिंचाई परियोजना 169
0.02
170
0.22
267
0.42
272
0.80
276
1.01
266
0.11
योग
66.96
शासकीय भूमि 18,30,31 ,
37,107,113 17.72
1127,134,136
166,20,273
89.68
योग
भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू - अर्जन-36 ( अ-82 ) 2011-12-165.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
(3)
(4)
(1) (2)
(6)
(7)
भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में ) (5)
180/4
डिण्डौरी शहपुरा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना. 180/3
करौंदी प.ह.नं. 35 रा.नि. मण्डल शहपुरा.
183,214
शासकीय भूमि
4.863
0.17 180/1 0.17 180/2 0.18 0.18 182 0.78 181 0.65 195 0.01 योग .. 2.14 2.723 योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
950
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 क्र. भू-अर्जन-37 (अ -82 ) 2011-12-167.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
688
0.17
डिण्डौरी शहपुरा
0.65
698/1
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
698/2
0.25
711
0.09
बिलगांव प.ह.नं. 39 रा.नि. मण्डल शहपुरा.
699
0.30
0.61
701
702
0.96
0.56
706/2
0.04
708
721
0.26
0.91
725/2
0.04
709
710
0.69
720
0.84
714
0.02
715
0.07
716
0.19
717
1.13
726
1.65
719/1
2.68
719/2
0.60
722
0.58
723
0.48
724/1
0.26
0.08
724/2
725/1
0.30
1.50
728
2.88
729/1
1.37
729/2
730
0.36 25.52
योग
शासकीय भूमि
689 , 718 , 727 ,
603 , 700 , 705 , 707, 622 , 691 , 3.78 731
योग . 29.30
भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. भू -अर्जन-38 ( अ-82) 2011-12-162. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की, उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
डिण्डौरी
2
0.96
शहपुरा बिजौरी रैयत
5
प.ह.नं. 36
0.30
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
(7) बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
0.28
8
रा.नि. मण्डल
6
अमेरा.
0.48
7
0.29
16
1.32
19/2
0.40
18
0.76
19/1
1.20
20
0.52
21
4.32
24
1.30
25
1.06
26
0.47
27
0.05
0.79
28
29
0.29
30
1.45
31
0.12
32
0.16
33
0.22
41
0.09
योग 16.83
3.39
17,22,23,42
शासकीय भूमि
योग 20.22
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 क्र. भू.- अर्जन-39 (अ-82 ) 2011-12-163.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम +
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
मोरचा रैयत
डिण्डौरी डिण्डौरी
ह. नं. 11 रा.नि. मण्डल , विक्रमपुर.
शासकीय भूमि
256 0.24 259 0.07 262 0.67 263 0.05 264 2.26 265 0.10 266 0.37 267 0.66 261 1.63 योग .. 6.05 255,260,268 1.14 योग .. 7.19
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू - अर्जन-40 ( अ -82 ) 2011-12-164 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भूअर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
(4)
(1)
(3)
डिण्डौरी
84
(5) 0.02 शहपुरा
मोरचा माल प. ह. नं . 11 रा.नि. मण्डल विक्रमपुर.
शासकीय भूमि
0.02 0.602 0.622
योग . 90,91,147 योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. भू.-अर्जन-51 ( अ-82 ) 2011-12-169.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (.7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया
जाता है :-
भूमि का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक
(1) (2) (3) (4) डिण्डौरी
पलकी
शहपुरा
340
प. ह. नं . 37
331/2
रा.नि. मण्डल,
अमेरा
223
239
240
461
281
367
379
283
318
319
350
353
386
284
351
285
398
287
288
465
289
290
441
291
292
330/2
333/2
311 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(5)
(7) (6)
0.07
बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
0.67
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.34
0.40
0.22
0.46
0.38
0.31
1.05
0.31
0.16
1.58
0.22
0.88
0.53
0.23
0.16
0.40
0.13
0.47
0.56
1.11
0.45
1.94
0.71
0.18
1.49
0.55
0.08
0.42
0.38 954
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2
(3)
313
314
341
317
428
430
518
416
320
545
321
473/1
324
495
327
328
363
376
330/1
333/1
332/1
537
467
553
332/2
335
468
538
552
334
463
331/1
336
337
381
427
388
342
371
343
344
345 (6 )
(7) (5)
0.42
1.01
0.53
0.53
0.95
0.54
0.49
0.22
0.83
0.14
0.45
0.22
0.50
0.04
0.22
0.44
0.34
0.25
0.34
0.28
0.51
0.34
0.01
0.25
0.51
1.63
0.04
0.36
0.44
0.50
0.55
0.71
0.20
1.64
0.74
0.31
0.83
0.40
0.70
0.22
0.22
0.23 भाग 1 ]
955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(4)
(3)
347
346
348
360
396
352
357/1
357/2
544
359
370
529
361
362
364
365
383/2
409/2
368
527
555
366
374
533
536
542
543
369
373
329
372
496
377
413
378
414
379
491
499
513
380
382
(7)
(5)
(6)
0.26
0.23
0.42
0.75
0.01
0.44
0.73
0.04
0.16
3.98
1.15
2.12
0.33
0.36
0.35
0.32
0.54
0.30
0.65
1.28
0.86
0.46
0.29
0.78
0.55
1.04
0.81
0.80
0.80
0.24
0.55
0.20
0.80
0.29
0.03
0.20
0.71
0.48
1.77
0.31
0.27
0.01 956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(3)
(4)
432
383/1
409/1
423
384
389
424
385
387
541
434
388
435
442
390/1
415
391
393
449
392
394
399
400
404
547
406
419
411
464
412
422
417
421
425
431
436
438
517
439
440
444/2
448
(7) (5)
(6)
1.22
0.41
1.10
0.16
1.44
0.03
0.43
0.84
1.23
0.17
0.22
1.89
0.15
0.26
0.20
0.15
0.19
0.86
0.15
0.74
2.64
0.61
0.70
0.49
1.76
0.55
0.23
0.43
0.27
4.30
0.34
0.09
0.25
0.69
0.24
0.52
0.16
0.08
0.26
0.13
0.01
0.13 957 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(7) (1 )
(4
(6)
(2)
(3)
(5)
456
0.04
0.05
457
458
0.08
459
0.08
460
0.09
470
0.12
471
0.05
0.14
472
492
0.11
0.72
458
0.07
494
497
0.20
549
0.42
0.17
498
511
0.72
516
0.09
0.40
521
0.22
522
525
0.45
0.30
526
523
0.13
524
0.13
539
0.48
551
0.50
546
1.11
1.32
550
0.04
473/2
98.59
योग ..
शासकीय भूमि 293,305,316,395
22.15
224, 225,243,339,349 , 355 , 358 , 405,410 , 429 , 462, 530 , 531 , 540 , 554 , 221 , 286 , 315 , 322 , 433 , 514, 325 , 528 , 534 , 535 , 397 , 505 , 509 , 510 , 512 407, 408 , 326 , 418 , 420 , 426 , 443 , 445 , 446 , 447 ,
515 , 519 , 520 .
22.15
योग .
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
958
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. भू - अर्जन-52 (अ-82 ) 2011-12-166.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
भूमि का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
(4)
ढोढा
20 डिण्डौरी शहपुरा
201
256
प. ह. नं . 35 रा.नि. मण्डल,
458
शहपुरा.
21
22
23
246
24
172
289
26
27
28
244
29
257
94/1
95
96
385
122
125
123
124
126
128
147
150
129
134 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(7) (6)
(5)
0.20
0.49
बिलगॉव जलाशय मध्यम परियोजना.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.79
0.68
0.57
0.27
0.20
0.12
0.71
0.07
0.32
0.21
1.06
0.02
2.41
0.73
0.40
1.40
0.83
0.31
1.73
0.09
0.20
0.11
0.46
0.20
0.25
0.11
0.26
0.11
0.04 भाग 1 ]
959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(3)
(4) (1) (2)
151
153
130
149
131
151
139
142/2
157
143
144
146/2
436
448
248/6
148
152
154
155
159
161/2
156
158
160
416
446
163
164
165
166
258
173
179
180
181
405
491
182
442
183
443
191
198
200 (5)
(6)
(7)
0.97
0.14
0.01
0.60
0.49
0.65
0.22
0.39
0.84
0.23
0.46
0.38
2.20
0.65
0.51
0.68
0.10
0.26
0.46
0.39
0.40
0.60
0.26
1.22
0.90
0.95
0.80
0.70
0.44
0.19
0.29
0.57
1.09
1.09
0.97
0.36
0.19
1.10
1.52
0.51
1.35
0.46
0.19
0.20 960
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(3)
(4)
205/2
207
230
231
482
483
232
233
235
237/1
238
237/2
239
240
245
247
248/1
248/2
248/3
248/5
250
358/1
248/4
252
254
255/1
255/2
255/6
411
259
287/1
288/1
353
354
355/1
355/2
355/3
355/4
355/5
356
367
358/2
359
365
(7) (5)
(6)
0.12
0.08
0.17
0.20
0.40
0.68
0.53
0.30
0.56
2.79
1.59
0.28
1.45
1.97
0.76
0.84
0.55
0.51
0.51
0.51
0.24
0.90
0.51
0.75
0.76
0.36
0.26
0.08
3.34
0.03
0.23
0.07
0.02
1.06
0.37
0.37
0.35
0.36
0.36
0.85
3.02
0.77
0.79
0.79 भाग 1 ]
961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
1) (2)
(3)
360/1
360/2
361/1
361/2
361/3
362
363
413
364
366
373
370
374
381/1
382/1
375/1
371
392
397
407
410
393
394
396
459
395
404/1
406
408
414
415
418
419/1
419/2
419/3
420
202/1
421
422
423
425
424
426/1
178/1 (6)
(5)
(7)
9.36
0.35
0.29
0.30
0.30
1.25
1.27
3.99
3.78
0.33
0.41
2.32
0.39
0.10
0.35
0.03
0.01
4.67
0.28
0.97
0.30
0.85
1.70
2.19
0.67
0.67
0.14
0.75
0.69
2.25
2.50
1.02
0.07
0.40
0.40
1.91
1.20
1.62
1.70
0.80
0.44
1.37
0.25
1.67 962
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(3)
(4)
426/2
178/2
178/3
426/3
427
429
478
430
439
431
432
475
433
438
434
435
468
437
476
469
440
461
463
466
479
445
456
480
481
470/3
484
488
493
162/1
162/2
202/2
428/1
428/2
470/2
497/2
470/4
496/2
(7) (5)
(6)
0.25
2.01
1.67
0.25
0.80
1.20
0.28
0.41
0.41
0.40
0.42
0.33
0.06
0.41
1.88
0.76
0.20
0.85
0.78
0.92
0.23
1.89
0.60
0.60
0.30
0.40
0.06
0.72
2.22
0.55
0.30
0.02
0.64
1.10
1.07
0.40
0.81
0.81
1.09
6.68
0.36
0.16 भाग 1 ]
963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(3 )
(2)
(6)
(1)
(4)
(7)
(5)
497/10
0.36
497/6
0.18
470/5
0.36
472/4
0.73
473
0.13
496/3
0.31
497/5
0.11
0.36
497/8
472/5
0.78
496/1
0.16
497/4
0.21
497/9
0.37
497/1
0.16
497/3
0.20
497/7
0.33
205/1
0.12
205/3
0.21
375/2
0.02
381/2
0.10
382/2
0.35
382/3
0.35
382/4
0.36
404/2
0.14
404/3
0.14
171.94
योग ..
234, 387 , 465
शासकीय भूमि
467, 494, 132 ,
192 , 241 , 357 ,
400 , 489 , 444,
243 , 174/1 , 441 ,
42.69
25 , 31 , 97 , 127 ,
133 , 177 , 203 ,
242 , 2499 , 253 ,
260 , 290, 383 ,
386 , 409 , 447 ,
457 , 460 , 462 ,
498, 236.
कुल योग .214.63
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 क्र. भू -अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-168 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन जिला तहसील/ नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तालुक
(2)
(3)
(1)
(4)
2 डिण्डौरी शहपुरा बिलगढ़ा
प. ह. नं . 35 18
3
रा.नि. मण्डल,
62
शहपुरा
6
8
84
86
170
9
69
228
100
10
13
104
116
117
119
14
63
64
70
78
85
94
101
132
148
151 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(6)
(7) (5)
0.01
0.87
बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.08
0.14
0.56
1.77
0.32
2.44
1.58
0.05
0.22
0.19
0.06
1.43
1.65
0.87
2.00
3.42
0.48
1.65
0.16
1.40
0.24
0.75
0.39
1.17
0.42
3.98
0.15
0.12 भाग 1 ]
965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
2
(1)
(3)
(4)
152
166
171
179
203
15
16
29/3
17
75
102
105
19
20
21
23
24
25
26
28
27
81
122
137
176
201
31
33
34/1
38/1
42/1
34/2
36
38/2
42/2
35
37
123
180
39
43
44
55 ( 6)
(7)
(5)
0.09
0.43
0.36
0.01
0.05
0.46
0.46
0.30
0.60
0.24
0.07
0.33
0.04
0.02
0.04
0.44
4.49
1.02
0.52
4.05
1.27
0.27
0.02
0.46
0.19
0.03
1.09
0.34
0.62
2.00
1.01
0.61
1.60
1.00
1.02
1.97
2.61
2.25
0.21
3.93
0.07
1.52
1.63 966
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
2
(4 (1)
(3)
96
145
115
146
153
45
46
47/1
111
177
47/2
71
77
50
51
108
52
53
54
59
60
61
65
67
68
79/3
87
150
205
206
209
210
72
248/1
273
275
73/1
73/2
74
254
255
76
[भाग 1
(7) (5)
(6 )
1.97
0.93
0.58
0.02
0.02
0.37
0.36
3.00
0.53
0.26
0.40
0.81
0.74
1.58
1.09
3.28
0.77
0.78
0.65
0.46
1.42
0.67
1.13
0.67
0.15
0.40
0.48
0.47
0.15
0.04
0.01
0.01
0.35
10.38
0.18
1.19
0.64
0.65
1.08
1.40
1.40
2.77 भाग 1 ]
967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(3)
(4)
79/1
79/2
80
89/1
106/3
89/2
125/2
90
126/2
317/3
93
95
98
99
109
267
270
271
97
103
112
113
130
114/3
118
258
259
269
121
126/1
317/1
124
128
336
125/1
317/2
127
142
252
131
134
141 (5)
(7)
(6)
2.86
1.60
1.08
0.48
0.34
0.68
2.51
0.40
0.60
1.20
0.15
0.94
1.79
0.40
2.80
0.28
1.98
0.49
1.79
0.42
0.34
0.34
1.10
0.28
1.41
1.22
4.09
0.06
0.48
0.59
0.81
0.15
0.85
0.36
1.40
0.24
3.67
0.49
1.24
0.22
1.41
1.41 968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(3)
(4)
136
139
144
215
138
249
140
202
324
219
147
178
204
220
225
246
282
149
207
214
217
211
221
213
216
261
226
227
229
230
231
247
268
280
323/1
327
332
248/2
278
248/3
251
256
257
262
263
334
264/1
264/2
[ भाग 1 (5)
(6)
(7) 0.76
0.91
0.05
0.37
2.71
0.94
0.84
4.31
1.54
0.53
0.03
0.12
0.03
0.21
0.54
0.58
0.34
2.40
3.61
0.83
0.91
0.01
0.09
0.36
0.25
0.04
0.29
0.16
0.18
0.01
0.01
0.05
0.21
0.42
2.83
0.54
1.23
0.40
0.43
1.00
0.08
1.56
0.60
1.89
0.29
0.04
0.73
0.73 969 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1) (2)
(7)
(5)
(3)
(6)
(4)
279
0.15
281
0.43
284
0.09
0.05
288
0.27
290
0.01
289
315
0.83
316
0.37
318
0.28
320
0.24
323/2
0.40
325
2.30
328
0.72
0.78
329
330
0.06
335/1
1.91
335/2
2.95
339
0.88
317
0.46
207.60
योग ..
12 , 22,30 , 40 ,
शासकीय भूमि
49, 57 , 58 , 110 ,
135,158 , 218 ,
253 , 260 , 265 ,
266, 276 , 304
314, 331 , 333 ,
338 , 92 , 107 ,
27.82
133 , 169 , 175 ,
185 , 272 , 287 ,
340 , 7 , 11 , 41 ,
48 , 66 , 83 , 88 ,
106/2 , 114/1 , 120
200 , 208 , 212 , 224
245 , 311 , 321 , 322 ,
326 , 337 , 59/2 ,
56 , 143 , 91 , 27 ,
4,277
कुल योग .. 235.42
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश प्रताप सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
970
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012
क्र. 354 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- चौरा 163
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
55/2
(2) 0.050
मध्यप्रदेश शासन
योग : 0 0.050
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 360 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- सपहा कोठार 530
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टर.
खसरा
रकबा अर्जित (हेक्टर में )
(2) 0.016 0.021 0.015
नम्बर (1) 58 64 65
योग : 0.052
शासकीय मध्यप्रदेश शासन
00 00
00 00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 362- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीला
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम सेमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
0.164
(2) 0.030 0.036
(1) 212 691 672
मध्यप्रदेश शासन
0 महायोग : 0.230 भाग 1 ]
971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिक, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 19 फरवरी 2012
क्र. 429 - भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- इटहा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
666
0.121
311
0.077
390
0.147
योग : 0.345
क्र. 431 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- नेबूहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.088
606
योग : 0.088
क्र. 433 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- तेदुन
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
536/1380/ 1 ख
0.053
0.097
536/1380/2
योग : 0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकतः है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक, नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 437 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 972
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम-तेंदुन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
1318
0.307
0.307
योग :
रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. 443 - भू-अर्जन-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम-वेला
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.814 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1101/1
0.064
1101/1 क
0.045
1101/2
0.077
1101/3
0.053
988/2
0.041
982
0.008
0.218
607/1
437
0.058
441/1
0.058
1071
0.040
1078
0.028
(2)
(1)
0.040
1079
0.004
986/1
0.036
986/3
986/4
0.044
योग : 0.814
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 445- भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - गुढ़
(ग) ग्राम- चौडियार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
241
0.053
245
0.021
0.143
246
272
0.022
0.239
273
274
0.014
0.002
280
0.012
240
योग : 0.506
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 449 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- हरदी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.290 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
0.030
1099/2
984/1
0.067
984/2
0.044
984/3
0.023
380
0.076
372
0.050
योग : 0.290
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012
पत्र क्र. क/भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा- 2012-826. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- दमोह
(ख) तहसील- जबेरा
(ग) ग्राम- पौंड़ी महराज सिंह
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-21.87 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
707
0.09
708
0.52
0.30
688
0.20
709
713
1.00
714
0.25
0.12
715
0.13
716
0.10
726
727
0.11
0.24
729
0.49
730
731/1
1.00
1.00
731/2
0.25
731/3
0.16
731/4
0.65
731/5
0.65
731/6
731/7
0.25
0.25
731/8
0.25
731/9
0.16
731/10
0.16
731/11
731/12
0.17
732
0.62
0.62
733
734
0.73
735
2.57
0.65
736 974
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
737
0.62
738
0.20
739
0.59
741
0.60
742
0.60
744
0.19
0.26
745
746
0.48
747
0.37
748
0.15
749
0.10
750
0.60
751
0.30
752
0.40
0.41
753
754
0.69
755
1.01
756
0.22
757/1
0.09
757/2
0.10
757/3
0.20
योग : 21.87
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- करारिया जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 29 फरवरी 2012
प्र. क्र. 03 ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक
[भाग 1 एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उिक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ---
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- सिलवानी
(ग) ग्राम- जामनपानी, घोघरी एवं नारायणपुर (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.893 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
कुल रकबा (हैक्टेर में )
अर्जित किया गया रकबा (हैक्टेर में)
(2)
(1)
(3)
ग्राम-जामनपानी
76
0.531
0.109 81
0.286
2.043
77
1.076
0.215 229/109
0.121
0.020 230/111
0.498
0.102 88/1
0.216
0.041
0.999
90/2
0.238
0.062 94/1
0.416
0.088
1.169
95,96/1
99/1
1.004
0.102 108
0.162
0.938
0.028 109
0.785
0.421
0.062 94/2
99/2
1.003
0.102 79
1.267
0.177 241/94
0.202
0.043
0.252
4.047
28/2, 52 , 53 ,53, 55, 214/52/1
54/1
0.014
0.247
75
0.870
0.237 80
0.204
0.918
0.769
0.190 218/79
0.254
88/2
0.040
1.214
0.122 90/1
0.082 91
0.733
0.136 92
1.943 भाग 1 ]
975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 100
0.858
0.143
0.136
1.461
138 , 139/2
0.036 142/2, 141/2, 1.497
141/3
147/1/2
2.023
0.238 143
0.462
0.044 234/145
1.335
0.096
ग्राम-घोघरी
119
0.889
0.130 118
0.376
0.068 110
0.563
0.095 115
0.223
0.055 305/116
1.185
0.178 10
0.692
0.092 14
1.886
0.166 15
0.773
0.073 321/9
0.202
0.047 53
0.502
0.026 191
0.837
0.085 33
2.274
0.114 187/2
4.856
0.026 74/1/2
1.93
0.052 314/70
1.578
0.026 278
3.007
0.224 279
0.526
0.057 280
3.254
0.229 71
1.270
0.120 36
0.891
0.042 74/1/1
1.93
0.052 73
0.987
0.088 72
0.849
0.078 121
0.604
0.130
0.062 9
1.898
318/14
3.946
0.026 23
4.743
0.265 74/2
0.303
0.052 47/1
3.662
0.13 303/279
1.632
0.146 (1)
(2)
(3)
0.036 295/2
1.303
0.546 296/2
5.058
0.208 51
17.666
ग्राम- नारायणपुर
37/1
3.464
0.144 36/2
2.832
0.148
0.064 169/32
1.518
23/1
2.023
0.120 30/2
0.160
2.023
0.148 30/3
2.023
31
0.032
2.063
28
6.839
0.010
0.204 27/1/1
0.750
0.750
0.204 27/1/2
112/1
8.980
0.052 36/3
2.319
0.076
8.893 योग .. 139.199
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेमरा खास सिंचाई योजना की मुख्य नहर हेतु.
टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 321 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- भाडली ( वन परिक्षेत्र कसरावद )
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.363 हेक्टर .
दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.
कक्ष क्रमांक .
खसरा नम्बर
वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्तं व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा ( हे . में. ) (1)
(2)
674पैकि
1/1
1.606 675 पैकि
6/1
0.677 675 पैकि
6/1
0.563 675 पैकि
6/1
0.517
योग : 3.363 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 322- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत . भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- साडली ( वन परिक्षेत्र कसरावद )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.241 हेक्टर.
दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.
कक्ष क्रमांक
खसरा नम्बर
वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा ( हे . में. ) (1)
(2)
281/1
675पैकि
0.364 677 पैकि
281/1
1.877
योग : 2.241 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 323 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- बारदेवला ( वन परिक्षेत्र कसरावद ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.390 हेक्टर.
दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.
खसरा नम्बर
कक्ष क्रमांक
वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे . में. ) (1)
(2)
675 पैकि
220/1
0.902
220/1
671 पैकि
1.200 673 पैकि
220/1
1.286
0.449 675पैकि
232/1
232/1
674 पैकि
0.380 675पैकि
232/1
0.173
योग : 4.390 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 324- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-गोपालपुरा ( वन परिक्षेत्र कसरावद ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टर.
दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.
खसरा नम्बर
कक्ष क्रमांक
वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे . में. ) (1)
(2)
677 पैकि
269
0.738 677 पैकि
269
0.963 677 पैकि
269
1.524
योग : 3.225 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 1085 - भू-अर्जन.- संशोधित उद्घोषणा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- मझगवाँ
(ग ) ग्राम- मझगवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.493 हेक्टेयर.
अर्जित संशोधित पूर्वमें
प्रकाशित
खसरा नम्बर
रकबा (हे.में)
(2)
(3)
(1)
609/2/2
0.042
0.042
0.020
607/2/1
0.042
609/2/1
0.042
0.039
607/1
0.013
608/3
610/1
0.046
0.046
611/1
0.011
0.011
603
0.116
0.176
0.040
0.040
612
0.052
647/852
0.052
613
0.144
0.144
614
0.064
0.004
0.165
636
0.165
655
0.065
0.065
0.136
615
0.136
646
0.133
647
0.084
649
0.011
650
0.078
0.078
0.105
0.105
648
651
0.099 978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 661
0.314
0.314 662
0.181
0.181 663
0.059
0.059 667
0.720
0.238 749
0.434
0.434
668/2
0.226
670
0.015
0.015 742
0.318
0.318 672/2
0.167
0.167 611/2क
0.006
0.006 611/2ख
0.005
0.005 611/3ख
0.005
0.006
0.006
611/3क
0.005 611/4
0.011
0.011 610/2
0.046
0.046 652
0.050 653
0.211 790/2
0.051 495/3
0.020 791
0.067 486/2क
0.209
486/2ख
0.209
790/1
0.051 1
0.014 79
0.025 .
668/1
0.226 647/852
0.003 661
0.195 612
0.005 611
0.044 610
0.092 609/1
0.084 554/2/3
0.086 495/1/1
0.019 495/3/2
0.021 491
0.181 710/1 ख
0.551
0.418 486/2
70/1
0.148 1
0.074
0.074
71
0.124
0.124 78
0.100
0.100 79
0.076
0.025 80
0.036
0.179 70/1
0.209
0.209
486/1
0.527
0.527
[भाग 1
(3)
(1)
(2)
0.230
0.370
710/1 घ
710/2
0.439
0.439
710/1 ख/1
0.502
0.502
710/ 1 ग
0.360
0.360
0.045
0.045
489/1
491/1क
0.031
0.031
491/1 ग
0.030
0.030
495/2/2
0.021
0.020
495/2
0.086
0.086
497/3 ग
0.132
0.132
497/4
497/2
0.270
0.270
497/1
0.053
0.053
0.150
0.150
551
0.205
552/1
0.205
553
0.008
0.008
554/1
0.095
0.095
0.013
608/4
554/2/2
0.086
0.086
608/2
0.013
0.046
554/2/1
0.046
608/1
0.013
0.013
0.019
607/2/2
496
0.270
0.160
664
0.067
665
671/2
0.032
योग .. 8.493
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सतना- चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. -11 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण (डी.बी.एफ.ओ.टी. योजनान्तर्गत ) 2 लेन मार्ग.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी मझगवां, जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखवीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012
रा. प्र. क्र.01 - अ-82-2011-12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) भाग 1 ]
979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- चारणपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जनं अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा के लिए 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2) अनुसूची
0.16 (1 ) भूमि का वर्णन-
0.50 (क) जिला- बुरहानपुर
0.35
40 45 48
(ख ) तहसील-नेपानगर
योग : 1.01 (ग) ग्राम- नावरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.23 हेक्टर .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेडदा तालाब निर्माण होने से ग्राम चारणपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.01 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
110/2
0.33
0.11
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
110/1
0.69
111/2
0.05
112/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.05 योग : 1.23
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना अंतर्गत डूब में आ रही अतिशेष भूमि का भू-अर्जन.
धार , दिनांक 3 मार्च 2012 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 2104- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
कार्यालय , कलेक्टर , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग / झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012
( क) जिला- धार
(ख ) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- तिलगारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टर .
नम्बर
सर्वे (1)
क्र. 756 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
रकबा (हेक्टर में) (2) 0.126
395/3
कुल योग : 0.126 अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(क ) जिला-झाबुआ 980
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 2109- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- करणपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.450 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर वर्ग मी.में ) (1)
(2)
818/1/1 (पैकी)
0.506
818/1/1 (पैकी)
0.506
818/1/1 ( पैकी)
0.506
818/1/1 (पैकी)
818/1/4
0.506
0.253
818/1/1 (पैकी)
0.632
818/1/2
818/3
0.632
818/1/1 (पैकी)
0.506
818/1/5
0.506
626/1/1/3/1
0.278
0.278
626/1/1/3/2
626/1/1/3/3
0.278
626/1/1/3/4
0.278
626/1/1/3/5
0.279
योग : 6.450
शासकीय भूमि 818/1/1 216.19 वर्ग मी. ( 6 मकान ) शासकीय भूमि 626/1/1 983.49 वर्गमी. ( 18 मकान) 1199.68
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शांसन , राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 03 मार्च 2012
क्र. 461 - भू-अर्जन नहर-2012 .-प्र. क्र. 20 अ-82-2011- 12 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम का नाम-अंजड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.358 हेक्टर .
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
363/2 पैकि
0.428
364 पैकि
0.769
0.222
380/3, 381/1 पैकि
384/1 पैकि
0.081
384/2 पैकि
0.113
386/1 पैकि
0.186
386/2 पैकि
0.186
387/1 पैकि
0.271
0.125
387/2 पैकि
0.664
388/1 , 388/2 , 389/1 ,
389/2 पैकि
0.178
393, 394 पैकि
0.235
397/1/1 क पैकि
397/1 /2क पैकि
0.259
397/2 पैकि
0.182
399/1 पैकि
0.178
0.202
399/3 पैकि
400/1 पैकि
0.162
0.162
400/2पैकि
0.121
401/1 पैकि भाग 1 ]
981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
401/2 पैकि
0.259
411/3 पैकि
0.364
0.384
411/5 , 411/6 पैकि
412/4 पैकि
0.425
416/1 पैकि
0.789
416/2 पैकि
0.154
0.089
448 पैकि
449/1 पैकि
0.138
449/2 पैकि
0.032
योग : 7.358
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , कार्यालय कलेक्टर जिला- बड़वानी व कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2012
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- आलमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.370 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
539
0.080
537
0.250
542/1
0.130
542/618
0.030
543
0.110
0.400
588
587
0.350
586
0.020
1.370
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- तखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.412 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
217/1
0.105
0.100
217/2
216/3
0.255
216/6
0.420
216/5
0.290
27
0.210
0.050
28 982
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
32/2
0.310
39
0.165
37
0.041
38
0.105
40
0.035
44/2/1
0.326
योग 2.412
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 3- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम-मानिकपुरा जागीर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.477 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
347/1अ
0.235
346/3
0.229
0.380
253/1 जूज..
303
0.250
301
0.080
273
0.080
274
0.060
275
0.030
282
0.062
266
0.101
284
0.010
285/1
0.160
204
0.010
(2)
(1)
0.165
203
0.030
197
198
0.070
201/2
0.040
0.030
53
63
0.060
62
0.140
61
0.120
0.103
59
60
0.032
योग 2.477
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- पहाड़ी खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 5.605 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
120/7
0.045
120/6
0.055
122/2
0.485
112/4
0.305
112/5
0.305
0.325
36/जु.
0.510
39
40
0.285 भाग 1 ]
983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
242/1
0.035
243
0.095
244
0.105
245
0.135
246
0.075
248/2
0.480
250/1
0.240
251/1
0.095
0.085
252
233
0.375
232
0.150
231
0.055
230
0.095
229
0.045
0.215
222/1
0.275
213/3
0.230
207
0.335
208
0.070
120/5
0.090
योग . 5.605
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- हनुमानसागर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.491 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
782/1/स
0.070
0.060
782/ 1 /द
0.200
782/1/1
0.180
782/1/अ
0.100
782/2/1
0.100
782/3/1
0.100
782/3/2
0.010
765
754/3/अ
0.040
761/4
0.040
754/4/क
0.100
-0.050
754/2/2क
0.120
761/3
563
0.004
0.008
564
0.030
552
0.030
553
570
0.040
571
0.030
0.070
572
0.020
522
0.020
518
536
0.070
538
0.020
0.012
529
0.040
537
530
0.060
0.030
531
525
0.050
524
0.040
521
0.070
523
0.020
0.090
504
489/5
0.040
418/3/स
0.150
0.111
421/1
421/2
0.100
401
0.111
398
0.055 योग . 2.491
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
984
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- हीरानगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.260 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
482/1
0.260
482/2
0.110
482/3
0.050
483
0.320
484
0.010
506
0.040
507
0.100
504
0.200
503
0.030
492/2
0.170
0.250
493/1
493/2
0.130
355
0.030
326
0.010
327
0.015
339
0.175
337
0.015
336
0.010
335
0.120
332
0.005
186/2
0.180
187/2
0.050
188
0.160
98/2
0.210
98/1
0.030
97/2
0.200
97/1/1
0.310
91/5
0.070
योग . 3.260
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम - बंधिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.600 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
435/2
0.160
430/7/2
0.130
430/7/1
0.270
430/6
0.260
425/2
0.260
424
0.020
0.130
423
425/528
0.130
411
0.100
410
0.130
364
0.060
363
0.170
359/502
0.060
339
0.960
0.260
354/4
354/3
0.400
योग . 2.600
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक भाग 1 ]
985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
+
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- बौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.685 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2/2
0.100
3/6/1
0.115
3/6/1/2
0.070
3/5
0.060
6/1
0.260
6/2
0.240
5/1
0.040
11
0.610
37/1
0.004
37/2
0.010
20
0.120
15
0.080
0.080
16
19
0.040
311
0.200
335
0.040
336
0.001
337
0.007
333
0.007
334
0.011
312
0.040
331/1
0.150
324
0.055
325
0.020
326
0.032
322
0.055
322/421
0.040
327
0.100
321/2
0.090
328/1
0.008
2.685
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- धरमपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.780 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
0.300
खसरा नम्बर (1) 63
51
0.200
5/3
0.100
4/2
0.180
योग . 0.780
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 मार्च 2012
प्र. क्र. 7- अ - 82-2010-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 986
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- अक्टोंहा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि-10.558 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
712
0.010
713
0.540
718/1
0.263
718/2
0.030
723/1
0.193
0.186
723/2
723/3
0.178
724
0.170
725
0.322
727
0.014
771
0.360
772
0.150
773/1
0.040
0.120
773/2
773/3
0.190
774
0.020
794/1
0.010
0.324
775/3
781
0.240
785
0.110
786
0.105
787
0.120
788
0.335
0.010
789 , 790
780
0.050
0.200
792/1/1 , 793/1/1
0.200
792/1/2 , 793/1/2
0.200
792/2/1 , 802
0.010
792/2/2 , 802
782/1
0.370
[भाग 1
(2)
(1)
782/2
0.230
0.074
784/4, 809/4
1852
0.320
0.020
1857/1 , 1858/1 , 1869/1
1859
0.024
1857/2/1 , 1858/2/1 ,
0.557
1869/2/1
1857/2/2 , 1858/2/2 ,
0.009
1869/2/2
0.210
1870
0.130
1850 , 1851
1921
0.060
1923/1
0.221
0.221
1923/2
0.266
1924
1925
0.273
0.175
2067/1
2067/2
0.323
2069/1/1
0.140
2069/1/2
0.070
0.080
2069/2
0.608
2071/2 , 2086/2
0.497
2087
2088/1
0.021
2094
0.226
2095/2097/1
0.307
0.320
2097/2 , 2099/1
0.056
2106/2
770
0.010
1922
0.020
2103
0.020
योग 10.558
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-- सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
987
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011
प्र. क्र. 155- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
टौरिया
अजयगढ़
निजी भूमि 2.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 है. कुल रकबा 3.10 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रायपुर तालाब योजना , अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012
प्र. क्र. 018 -अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
चकरभटा
शाहनगर
निजी भूमि 1.20 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.20 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 019 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
बोरी निजी भूमि 1.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 है. कुल रकबा 1.24 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जल संसाधन बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 020 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर अतरहाई निजी भूमि 0.76 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 0.76 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अतरहाई तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 021 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
महेबा
पन्ना शाहनगर
निजी भूमि 0.12 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 2.05 है . कुल रकबा 2.17 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
चकरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र . क्र. 022 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
रगौली
पन्ना शाहनगर
जल संसाधन भर्रा तालाब योजना अन्तर्गत नहर के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 2.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35 है.
कुल रकबा 3.07
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 023- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
पन्ना
महगंवा
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 128.014 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 85.619 है .
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
कुल रकबा 213.633 है.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 024 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(3)
(1)
(5)
(6)
(4)
पन्ना शाहनगर महुआखेड़ा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि 29.153 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 41.592 है. कुल रकबा 70.745 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
990
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 025- अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6) पन्ना शाहनगर बिहरिया
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 57.017 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.863 है .
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
कुल रकबा 89.880 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.- प्र. क्र. 026 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
पन्ना
शाहनगर
नूनागर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 42.143 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 27.227 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
कुल रकबा 69.370 है.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 027 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1) पन्ना शाहनगर धौवापुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि 81.169 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 31.514 है . कुल रकबा 112.683 है .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 028 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ),
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
पन्ना
शाहनगर
खमतरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि 62.426 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 16.786 है. कुल रकबा 79.212 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 029 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(5)
(6) पन्ना
ठेपा
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 2.07 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 है
चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 2.27 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 030 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(6)
(5)
पन्ना शाहनगर
ठरका
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.71 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .
कुल रकबा 0.71 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
992
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 031- अ- 82- वर्ष 2011-12 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना
देवरा
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरा नं. 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.72 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है.
कुल रकबा 0.72 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 032 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
का वर्णन तहसील
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
ताला
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
ताला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.18 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .
कुल रकबा 0.18 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 033 - अ-82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना
पवई
तालगांव
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 254.00 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.50 है.
पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
कुल रकबा 286.50 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 034-अ- 82 - वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(4)
(6)
(5)
(3)
पन्ना
पन्ना इटवांकला
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
डोभा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि 190.00 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 42.00 है . कुल रकबा 232.00 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है..
प्र. क्र. 035-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(5)
(6) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
पन्ना अजयगढ़ हनुमतपुर टौरिया
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बड़ी बनहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 3.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.60 है.
कुल रकबा 4.00 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 038- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(5)
(6) पन्ना
शाहनगर सलैया समारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि 38.09 है. ** एवं शासकीय भूमि रकबा 29.96 है .
कुल रकबा 68.05 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
[भाग 1 प्र. क्र. 039- अ-82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) पन्ना शाहनगर
मरहा निजी भूमि 39.84 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 31.13 है. कुल रकबा 70.97 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 040- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
कठई निजी भूमि 28.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.79 है. कुल रकबा 56.96 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 042-अ-82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर सारंगपुर निजी भूमि 54.57 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 32.91 है.
कुल रकबा 87.48 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 043 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) पन्ना शाहनगर
सतधारा निजी भूमि 58.05 हे एवं शासकीय भूमि रकबा 34.77 है . कुल रकबा 92.82 है .
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012
प्र. क्र. 001 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- सब्दुआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.83 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 567/1
0.14
निजी भूमि 568/1
0.04
निजी भूमि 570
0.04
निजी भूमि
0.08
568/2
निजी भूमि 569
0.04
निजी भूमि 571
0.04
निजी भूमि 573
0.02
निजी भूमि
0.05
749/2
निजी भूमि 571/2
0.04
निजी भूमि 749/1क
0.10
निजी भूमि 596
0.11
निजी भूमि 603
0.05
निजी भूमि 604
0.10
निजी भूमि
0.10
722
निजी भूमि 996
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 723
0.15
निजी भूमि 731
0.14
निजी भूमि 730
0.14
निजी भूमि 730/1223
0.10
निजी भूमि 732/2
0.04
निजी भूमि
0.03
732/3
निजी भूमि 733
0.05
निजी भूमि 734
0.13
निजी भूमि 735
0.16
निजी भूमि 736
0.01
निजी भूमि 752/1243
0.16
निजी भूमि 746
0.30
निजी भूमि
0.30
748
निजी भूमि 749/1ख
0.20
निजी भूमि
0.40
751
निजी भूमि
0.01
752
निजी भूमि
0.04
770/2
निजी भूमि 771
0.09
निजी भूमि 1090/1
0.12
निजी भूमि 772
0.01
निजी भूमि 773/1
0.10
निजी भूमि
0.09
773/2
निजी भूमि 774
0.08
निजी भूमि 776
0.25
निजी भूमि
0.10
778/2
निजी भूमि 788/2क
0.10
निजी भूमि
0.10
788/2ख
निजी भूमि
0.20
789
निजी भूमि 790
0.15
निजी भूमि 791/1
0.11
निजी भूमि 791/2
0.02
निजी भूमि 797
0.12
निजी भूमि 1090/2
0.12
निजी भूमि 1105
0.80
निजी भूमि 1109
0.96
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 6.83
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सब्दुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
[भाग 1 प्र. क्र. 002 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - अजयगढ़
(ग ) ग्राम- भापतपुर कुर्मियान
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
प्रकार (3) 259
0.40
निजी भूमि 380/1460
0.07
निजी भूमि 399/1
निजी भूमि
0.03 0.50
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सब्दुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 003 - अ-82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- कल्याणपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
33/1
0.02
निजी भूमि भाग 1 ]
997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 33/4
0.03
निजी भूमि 57/2
0.08
निजी भूमि 57/3
0.08
निजी भूमि 33/2
0.02
निजी भूमि 34
0.05
निजी भूमि 39
0.03
निजी भूमि 36
0.03
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 38
0.03
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.39
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 004-अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-रामपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
प्रकार (3) 1012
0.06
निजी भूमि 1013/1
0.01
निजी भूमि
0.01
1013/2
निजी भूमि 1010
0.02
निजी भूमि 1007
0.02
निजी भूमि 1003
0.10
निजी भूमि
निजी भूमि
0.04 0.26
1006 कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 005- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- बरौंहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
337
0.06
निजी भूमि
0.06
341
निजी भूमि
0.04
342
निजी भूमि 365
0.04
निजी भूमि 406
0.07
निजी भूमि
0.05
374
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 346
0.03
निजी भूमि 373
0.06
निजी भूमि 366
0.06
निजी भूमि 368
0.07
निजी भूमि 369
0.02
निजी भूमि 407
निजी भूमि
0.11 0.72
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
998
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 006 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- हरदुआ सारसबाहू
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.46 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 1035
0.20
निजी भूमि 1036
0.15
निजी भूमि 1042
0.29
निजी भूमि 1067
0.25
निजी भूमि 1069
0.09
निजी भूमि 1044
0.33
निजी भूमि 1045
0.09
निजी भूमि 536
0.06
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.46
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 007-अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- डोभाबघनरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
401
0.03
निजी भूमि 404/2
0.09
निजी भूमि 400
0.01
निजी भूमि 500
0.01
निजी भूमि 503
0.01
निजी भूमि 504
0.06
निजी भूमि 506
0.06
निजी भूमि 505
0.05
निजी भूमि
0.01
479
निजी भूमि
0.12
356
निजी भूमि 390
0.15
निजी भूमि 555
0.01
निजी भूमि
0.01
554
निजी भूमि 552
0.01
निजी भूमि 551
0.04
निजी भूमि 578
0.01
निजी भूमि
0.07
577
निजी भूमि 585
0.04
निजी भूमि 587
0.07
निजी भूमि
0.07
588
निजी भूमि 592
0.07
निजी भूमि 593
0.01
निजी भूमि
0.03
650
निजी भूमि 694
0.06
निजी भूमि
0.07
698
निजी भूमि
0.04
718
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.21
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बघनरवा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 008 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन भाग 1 ]
999
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: - .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम-रैपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.012 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 123
0.085
निजी भूमि 124/1
0.078
निजी भूमि 124/2
0.078
निजी भूमि 713
0.147
निजी भूमि
0.045
718
निजी भूमि 717
0.065
निजी भूमि 1226/2
0.050
निजी भूमि 1215
0.010
निजी भूमि 1207
0.035
निजी भूमि 1209
0.016
निजी भूमि 1201
0.028
निजी भूमि 1582
0.020
निजी भूमि 1202
0.028
निजी भूमि 1204
0.043
निजी भूमि 1200
0.020
निजी भूमि 1583
0.036
निजी भूमि 1586
0.010
निजी भूमि 1587
0.024
निजी भूमि 1588
0.010
निजी भूमि 1589
0.010
निजी भूमि 1623
0.018
निजी भूमि 1624
0.024
निजी भूमि
0.048
1658
निजी भूमि 1659
0.010
निजी भूमि 1661
0.015
निजी भूमि 1663
0.046
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1205
0.022
निजी भूमि 1206
0.010
निजी भूमि 1216/2
0.013
निजी भूमि 1673
0.045
निजी भूमि 1687
0.024
निजी भूमि 1679
0.045
निजी भूमि
0.028
1683 , 1678
निजी भूमि
0.012
1680
निजी भूमि
0.025
1684
निजी भूमि
0.020
1685
निजी भूमि
0.012
1682
निजी भूमि
0.028
1686
निजी भूमि
0.010
1693
निजी भूमि
0.016
1694
निजी भूमि 1695
0.020
निजी भूमि 1699
0.030
निजी भूमि
0.010
1696
निजी भूमि
0.010
1704
निजी भूमि
0.022
2190
निजी भूमि 2193
0.030
निजी भूमि
0.018
2205
निजी भूमि
0.020
2211
निजी भूमि
0.024
2212
निजी भूमि
0.012
2213
निजी भूमि
0.025
2216
निजी भूमि
0.012
2214
निजी भूमि
0.024
2218
निजी भूमि
0.040
2452
निजी भूमि
0.060
2460
निजी भूमि
0.010
2441
निजी भूमि
0.020
2442
निजी भूमि 2436
0.010
निजी भूमि
0.020
2445
निजी भूमि
0.020
2446
निजी भूमि
0.030
2448
निजी भूमि
0.015
2449
निजी भूमि
0.040
2564
निजी भूमि
0.040
2565
निजी भूमि 1000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 2569
0.020
निजी भूमि 2575
0.020
निजी भूमि 2574
0.025
निजी भूमि 2780
0.024
निजी भूमि 2778
0.042
निजी भूमि 2774
0.010
निजी भूमि
2.012
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोहाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- बघवार कलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 1029
0.04
निजी भूमि 1020
0.12
निजी भूमि 1027
0.01
निजी भूमि 1028
0.01
निजी भूमि 1030
0.01
निजी भूमि 1030
0.04
निजी भूमि 1015
0.02
निजी भूमि 942
0.03
निजी भूमि 930
0.07
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.05
1018
निजी भूमि
0.02
1054
निजी भूमि 1060
0.02
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि ,1059
0.01
947
निजी भूमि
0.05
944
निजी भूमि
0.05
1049
निजी भूमि
0.05
1051
निजी भूमि
0.01
1053
निजी भूमि 1055
0.02
निजी भूमि 1056
0.01
निजी भूमि
0.02
1058
निजी भूमि
0.03
1057
निजी भूमि
0.05
1138
निजी भूमि 1137
0.01
निजी भूमि
0.02
1143
निजी भूमि 1144
0.03
निजी भूमि 1149
0.07
निजी भूमि 1050
0.06
निजी भूमि
0.02
1151
निजी भूमि
0.03
1196
निजी भूमि 1197
0.06
निजी भूमि 1198
0.03
निजी भूमि 1267/1
0.01
निजी भूमि 1267/2
0.01
निजी भूमि
0.03
1238
निजी भूमि
0.03
1246
निजी भूमि
0.03
1247
निजी भूमि
0.01
1248
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.21
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- बघवारखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 543
0.07
निजी भूमि 544
0.04
निजी भूमि 523
0.03
निजी भूमि 609
0.03
निजी भूमि 461
0.03
निजी भूमि 509
0.06
निजी भूमि 507
0.05
निजी भूमि 508
0.03
निजी भूमि 462
0.05
निजी भूमि 510
0.01
निजी भूमि 601
0.03
निजी भूमि 610
0.02
निजी भूमि 460
0.03
निजी भूमि 608
0.04
निजी भूमि 622
0.01
निजी भूमि 618
0.01
निजी भूमि 623
0.02
निजी भूमि 767
0.07
निजी भूमि 826
0.05
निजी भूमि 766
0.07
निजी भूमि (1)
(3)
(2)
0.04
606
निजी भूमि
0.03
624
निजी भूमि
0.08
625
निजी भूमि
0.08
459
निजी भूमि
0.05
652
निजी भूमि
0.03
653
निजी भूमि
0.04
654
निजी भूमि
0.03
649
निजी भूमि 646
0.07
निजी भूमि 828
0.02
निजी भूमि 825/1
0.04
निजी भूमि 824
0.04
निजी भूमि
0.05
834
निजी भूमि
0.03
835
निजी भूमि 836
0.04
निजी भूमि 818/1
0.04
निजी भूमि 816
0.04
निजी भूमि 815
0.04
निजी भूमि 814
0.05
निजी भूमि 817
0.02
निजी भूमि
0.04
808/1
निजी भूमि 807
0.03
निजी भूमि
0.03
806
निजी भूमि 846
0.04
निजी भूमि 849
0.05
निजी भूमि 850
0.05
निजी भूमि
0.03
764
निजी भूमि 765
0.02
निजी भूमि 754
0.05
निजी भूमि 755/2
0.02
निजी भूमि 755/1
0.02
निजी भूमि 732
0.07
निजी भूमि 466
0.05
निजी भूमि 1002
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 453
0.07
निजी भूमि 454
0.04
निजी भूमि 452
0.03
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.25
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 011 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम- पडरेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 78
0.07
निजी भूमि 245
0.01
निजी भूमि 636
0.03
निजी भूमि 635
0.03
निजी भूमि 82
0.09
निजी भूमि 97
0.04
निजी भूमि 95
0.05
निजी भूमि 94
0.03
निजी भूमि
0.01
92
निजी भूमि 91
0.02
निजी भूमि 90
0.02
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
89
0.03
निजी भूमि 47
0.02
निजी भूमि 46
0.03
निजी भूमि 26
0.08
निजी भूमि 46/889
0.04
निजी भूमि 45
0.04
निजी भूमि
0.04
25
निजी भूमि 275
0.03
निजी भूमि 268
0.04
निजी भूमि
0.01
248
निजी भूमि
0.03
45/891
निजी भूमि
0.01
634
निजी भूमि
0.04
24
निजी भूमि 257
0.03
निजी भूमि
0.03
269
निजी भूमि
0.02
26/890
निजी भूमि 15
0.08
निजी भूमि
0.02
198
निजी भूमि
0.01
199
निजी भूमि
0.07
196
निजी भूमि
0.05
197
निजी भूमि
0.01
292
निजी भूमि
0.06
291
निजी भूमि 290
0.01
निजी भूमि
0.06
289
निजी भूमि
0.03
260
निजी भूमि
0.03
259
निजी भूमि 265
0.04
निजी भूमि 276
0.04
निजी भूमि
0.04
632
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.47
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 012 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह. प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम-अधराड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 2451
0.02
निजी भूमि 2450
0.02
निजी भूमि 2446
0.03
निजी भूमि 2449
0.05
निजी भूमि
0.02
2447
निजी भूमि 2445
0.01
निजी भूमि 2441
0.04
निजी भूमि 2440
0.01
निजी भूमि 2439
0.04
निजी भूमि 2094
0.04
निजी भूमि
0.05
2429
निजी भूमि 2415
0.05
निजी भूमि 2416
0.03
निजी भूमि 2414
0.04
निजी भूमि 2308
0.01
निजी भूमि 2412
0.17
निजी भूमि 2411
0.02
निजी भूमि 2317
.0.02
निजी भूमि 2315
0.01
निजी भूमि 2316
0.01
निजी भूमि 2351
0.01
निजी भूमि 2319
0.01
निजी भूमि 2348
0.02
निजी भूमि 2330
0.08
निजी भूमि 2253
0.02
निजी भूमि 2149
0.05
निजी भूमि 2892
0.01
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
2331
0.01
निजी भूमि 2333
0.02
निजी भूमि 2337
0.06
निजी भूमि
0.04
2349
निजी भूमि
0.03
2122
निजी भूमि 2320
0.03
निजी भूमि 2332
0.08
निजी भूमि
0.02
2350
निजी भूमि
0.02
2123
निजी भूमि
0.03
2120
निजी भूमि 2336
0.03
निजी भूमि
0.01
2370
निजी भूमि 2321
0.01
निजी भूमि
0.03
2342
निजी भूमि
0.02
2347
निजी भूमि 2318
0.04
निजी भूमि
0.06
2343
निजी भूमि 2344
0.08
निजी भूमि
0.01
2150
निजी भूमि 2893
0.01
निजी भूमि
0.01
2148
निजी भूमि 2143
0.03
निजी भूमि 2142
0.02
निजी भूमि 2141
0.03
निजी भूमि
0.04
2137
निजी भूमि
0.01
2136
निजी भूमि
0.01
2103
निजी भूमि
0.02
2104
निजी भूमि
0.02
2109
निजी भूमि
0.01
2108
निजी भूमि 2107
0.03
निजी भूमि
0.01
2106
निजी भूमि
0.01
2105
निजी भूमि
0.01
2093
निजी भूमि
0.01
2097
निजी भूमि
0.02
2098
निजी भूमि
0.02
2099
निजी भूमि 2017
0.01
निजी भूमि 2019
0.02
निजी भूमि 2020
0.02
निजी भूमि
0.01
2021
निजी भूमि 2032
0.01
निजी भूमि 2033
0.02
निजी भूमि
0.02
2024
निजी भूमि 2037
0.01
निजी भूमि 1004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 2028
0.01
निजी भूमि 2023
0.01
निजी भूमि 2036
0.02
निजी भूमि 2035
0.03
निजी भूमि 2034
0.01
निजी भूमि
0.01
2339
निजी भूमि 2110
0.01
निजी भूमि 2882
0.01
निजी भूमि 2025
0.03
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 013- अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- पटीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
952
0.04
निजी भूमि 946
0.01
निजी भूमि 953
0.02
निजी भूमि
0.05
954
निजी भूमि 951
0.06
निजी भूमि
0.05
979
निजी भूमि 871
0.02
निजी भूमि
0.03
949
निजी भूमि
0.04
948
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.05
947
निजी भूमि
0.05
980
निजी भूमि
0.03
981
निजी भूमि
0.03
982
निजी भूमि 983
0.01
निजी भूमि
0.05
984
निजी भूमि 985
0.07
निजी भूमि
0.03
986
निजी भूमि 1003
0.03
निजी भूमि
0.04
1006
निजी भूमि
0.05
1007
निजी भूमि
0.05
1022
निजी भूमि
0.03
1023
निजी भूमि
0.05
1002
निजी भूमि
0.07
1024
निजी भूमि
0.03
864
निजी भूमि
0.01
865
निजी भूमि
0.01
867
निजी भूमि
0.05
869
निजी भूमि
0.07
924
निजी भूमि
0.07
923
निजी भूमि 911
0.04
निजी भूमि
0.03
912/2
निजी भूमि 912/1
0.03
निजी भूमि
0.02
913
निजी भूमि 1026
0.01
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.33
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 014- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना भाग 1 ]
1005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- माधवपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि कां प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3) (1)
(2)
358
0.10
निजी भूमि 356
0.13
निजी भूमि 387
0.02
निजी भूमि 388
0.02
निजी भूमि 389
0.04
निजी भूमि 390
0.04
निजी भूमि
0.08
321
निजी भूमि 322
0.05
निजी भूमि
0.05
326
निजी भूमि
0.03
376
निजी भूमि 327
0.04
निजी भूमि
0.05
285
निजी भूमि
0.04
282
निजी भूमि 281
0.04
निजी भूमि 278
0.02
निजी भूमि 277
0.01
निजी भूमि
0.05
260
निजी भूमि 257
0.08
निजी भूमि 241
0.02
निजी भूमि 242/2
0.04
निजी भूमि 243/2
0.01
निजी भूमि 243/1
0.03
निजी भूमि
0.06
503
निजी भूमि 353
निजी भूमि
0.01 1.06
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य, निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 015-अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- नरदहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.10 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.13
2593
निजी भूमि
0.03
2597
निजी भूमि
0.08
2598
निजी भूमि
0.07
2599
निजी भूमि
0.02
2594
निजी भूमि 2599/2657
0.10
निजी भूमि 2602
0.01
निजी भूमि
0.05
2527/1
निजी भूमि
0.01
2526
निजी भूमि
0.04
1821
निजी भूमि
0.08
2524
निजी भूमि
0.29
2508/1
निजी भूमि
0.04
2511
निजी भूमि
0.08
2523
निजी भूमि
0.10
2528
निजी भूमि
0.03
2525
निजी भूमि
0.22
1813
निजी भूमि
0.08
1817
निजी भूमि
0.06
2509
निजी भूमि
0.24
2498
निजी भूमि 2508/2
0.11
निजी भूमि 1818
0.09
निजी भूमि
0.01
1804
निजी भूमि
0.01
1791
निजी भूमि
0.10
1799
निजी भूमि
0.09
1798
निजी भूमि
0.08
1797
निजी भूमि
0.08
1727
निजी भूमि
0.07
1728
निजी भूमि 1647
0.02
निजी भूमि
0.04
1645
निजी भूमि 1006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 1648
0.01
निजी भूमि 1640
0.01
निजी भूमि 1646/1
0.07
निजी भूमि 1646/2
0.04
निजी भूमि 1638/2
0.06
निजी भूमि 1639
0.08
निजी भूमि 1592
0.12
निजी भूमि 1584
0.04
निजी भूमि
0.20
2499
निजी भूमि 1849
0.11
निजी भूमि 2465
0.40
निजी भूमि 2642
0.50
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 4.10
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य , हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 016- अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- भितरी मुटमुरू
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 102.93 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
प्रकार (3) 409/2
0.10
निजी भूमि 460
0.68
निजी भूमि 461/1
0.30
निजी भूमि 462
4.56
निजी भूमि 463
1.21
निजी भूमि 464
0.59
निजी भूमि
[ भाग 1
(3) (1)
(2)
465
1.10
निजी भूमि
0.58
459/1
निजी भूमि 458
0.65
निजी भूमि 456/2
0.60
निजी भूमि
0.04
436
निजी भूमि
0.35
437
निजी भूमि 438
0.97
निजी भूमि
0.54
439
निजी भूमि
0.65
440
निजी भूमि 428
0.49
निजी भूमि
0.50
459/2
निजी भूमि
0.33
461/2
निजी भूमि
0.20
429
निजी भूमि
0.56
430
निजी भूमि 431
0.36
निजी भूमि
0.24
432
निजी भूमि 433
0.08
निजी भूमि 425
0.44
निजी भूमि
0.55
424
निजी भूमि 423/1
0.38
निजी भूमि
0.29
420
निजी भूमि 421
0.28
निजी भूमि 422
0.15
निजी भूमि 414
0.93
निजी भूमि 412
0.44
निजी भूमि 413
0.16
निजी भूमि
0.34
455/2
निजी भूमि 418
0.53
निजी भूमि
0.73
419
निजी भूमि 415
0.48
निजी भूमि
0.40
423/2
निजी भूमि 481/1
0.48
निजी भूमि 468
0.75
निजी भूमि
0.44
469/1
निजी भूमि 472/2
0.75
निजी भूमि
0.74
473
निजी भूमि 474/1
0.49
निजी भूमि 471/1
0.74
निजी भूमि 476/3
0.62
निजी भूमि 470
0.47
471/2
0.63
476/1
0.47
निजी भूमि
0.50
477/1
निजी भूमि 478
2.00
निजी भूमि भाग 1 ]
1007
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 803
1.16
निजी भूमि 804
0.55
निजी भूमि 805
1.52
निजी भूमि 806
0.41
निजी भूमि 807
1.25
निजी भूमि 808
0.14
निजी भूमि 809
0.49
निजी भूमि 810/1
0.55
निजी भूमि 812
1.11
निजी भूमि 814
0.17
निजी भूमि 815
0.37
निजी भूमि
1.58
816
निजी भूमि 817
0.56
निजी भूमि
0.05
818
निजी भूमि 819/2
0.45
निजी भूमि 822
1.20
निजी भूमि
0.60
852/2
निजी भूमि 851/1
0.50
निजी भूमि 851/2
0.44
निजी भूमि 850
0.50
निजी भूमि 850/2
0.44
निजी भूमि 848/1
0.50
निजी भूमि 848/2
0.20
निजी भूमि 847/2
0.30
निजी भूमि 846/2
0.10
निजी भूमि
0.40
846/1
निजी भूमि
0.60
845
निजी भूमि 844/2
0.06
निजी भूमि
0.47
843/2
निजी भूमि 842/1
1.15
निजी भूमि 842/2
0.09
निजी भूमि 699/2
1.36
निजी भूमि 849
0.94
निजी भूमि 832/1
0.59
निजी भूमि 832/2
0.35
निजी भूमि
0.40
833/2
निजी भूमि 833/3
0.10
निजी भूमि 827/2
0.20
निजी भूमि 826/2
0.60
निजी भूमि 825
0.84
निजी भूमि 824
0.54
निजी भूमि
0.25
831/1
निजी भूमि 853
0.66
निजी भूमि 854/1
0.50
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0:43
845/2
निजी भूमि
1.29
386
निजी भूमि
0.09
385
निजी भूमि 384
0.72
निजी भूमि 383
0.21
निजी भूमि
0.69
382
निजी भूमि
0.40
393
निजी भूमि 390
0.16
निजी भूमि 389
0.16
निजी भूमि
0.13
388
निजी भूमि
0.21
387
निजी भूमि
0.26
469/2
निजी भूमि
1.80
471/1
निजी भूमि
1.06
475
निजी भूमि
0.43
474/2
निजी भूमि
0.43
476/2
निजी भूमि
0.70
822/855
निजी भूमि
0.60
477/2
निजी भूमि
1.45
700
निजी भूमि
0.10
698
निजी भूमि
0.30
521
निजी भूमि
0.40
520
निजी भूमि 608
0.54
निजी भूमि
0.12
610
निजी भूमि 609
0.15
निजी भूमि
0.21
607
निजी भूमि
0.20
589
निजी भूमि
0.32
588
निजी भूमि
0.52
537/2
निजी भूमि 537/1
0.52
निजी भूमि 544/2
0.09
निजी भूमि
0.09
544/3
निजी भूमि
0.09
544/4
निजी भूमि 544/5
0.09
निजी भूमि 544/6
0.09
निजी भूमि
0.16
374
निजी भूमि 590
0.15
निजी भूमि
0.46
592
निजी भूमि
0.05
593
निजी भूमि
1.60
603
निजी भूमि
0.10
594
निजी भूमि
0.11
544/1
निजी भूमि
0.52
536/1
निजी भूमि 537
0.12
निजी भूमि 1008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 538
0.20
निजी भूमि 534
0.17
निजी भूमि
0.11
535
निजी भूमि 586
0.10
निजी भूमि 587
0.08
निजी भूमि
0.55
591/1
निजी भूमि 590
0.15
निजी भूमि 591/1
0.54
निजी भूमि 583
0.06
निजी भूमि 579
0.10
निजी भूमि 576
0.07
निजी भूमि 581
0.10
निजी भूमि 582
0.15
निजी भूमि 585
0.06
निजी भूमि 578
0.40
निजी भूमि 577
0.07
निजी भूमि 373
1.97
निजी भूमि 376
0.15
निजी भूमि 377
0.16
निजी भूमि 301/1
1.40
निजी भूमि 599/2
0.12
निजी भूमि 595
0.24
निजी भूमि 597
0.10
निजी भूमि 598
0.09
निजी भूमि 599/1
0.13
निजी भूमि 603
0.06
निजी भूमि 604
0.10
निजी भूमि 602/1
0.35
निजी भूमि 602/2
0.35
निजी भूमि 599/2
0.12
निजी भूमि 533
0.12
निजी भूमि 522
0.07
निजी भूमि 523
0.04
निजी भूमि 524
0.05
निजी भूमि 525
0.05
निजी भूमि 526
0.10
निजी भूमि 527
0.28
निजी भूमि 528
0.16
निजी भूमि
0.08
529
निजी भूमि 530
0.07
निजी भूमि 531
0.02
निजी भूमि 532
0.03
निजी भूमि 541
0.14
निजी भूमि 540
0.10
निजी भूमि 539
0.03
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
534
0.18
निजी भूमि 518
1.91
निजी भूमि
0.45
441
निजी भूमि 442
0.69
निजी भूमि 443
0.34
निजी भूमि
0.46
444
निजी भूमि 445
0.24
निजी भूमि
0.12
446
निजी भूमि 447
0.10
निजी भूमि 448
0.16
निजी भूमि 449
0.08
निजी भूमि 450
0.16
निजी भूमि
0.32
451
निजी भूमि
0.36
452
निजी भूमि
0.20
453/1
निजी भूमि
0.59
454
निजी भूमि 453/3
0.40
निजी भूमि 483
0.12
निजी भूमि
0.27
486
निजी भूमि 487
0.27
निजी भूमि
0.30
481/2
निजी भूमि 481/3
0.20
निजी भूमि
0.20
480/2
निजी भूमि 545
0.13
निजी भूमि 564
0.08
निजी भूमि
0.06
565
निजी भूमि
0.07
566
निजी भूमि 567
0.05
निजी भूमि
0.09
568
निजी भूमि 569
0.12
निजी भूमि 570
0.13
निजी भूमि
0.03
546
निजी भूमि 547
0.03
निजी भूमि
0.04
548
निजी भूमि
0.02
549
निजी भूमि 550
0.02
निजी भूमि 551
0.03
निजी भूमि 552
0.06
निजी भूमि
0.12
553
निजी भूमि
0.15
297
निजी भूमि 554
0:05
निजी भूमि
0.05
555
निजी भूमि 556
0.05
निजी भूमि 557
0.05
निजी भूमि 558
0.06
निजी भूमि भाग 1 ]
1009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 559
0.04
निजी भूमि 560
0.03
निजी भूमि 561
0.04
निजी भूमि 562
0.05
निजी भूमि 571
0.01
निजी भूमि 572
0.06
निजी भूमि -573
0.04
निजी भूमि
0.18
574
निजी भूमि 575
0.17
निजी भूमि 614
0.30
निजी भूमि 615
0.18
निजी भूमि 620
0.14
निजी भूमि 621
0.13
निजी भूमि
0.14
618/1
निजी भूमि 619
0.24
निजी भूमि 624
0.13
निजी भूमि 623
0.11
निजी भूमि 625
0.50
निजी भूमि 622
0.47
निजी भूमि 613
1.15
निजी भूमि 611
1.89
निजी भूमि
0.13
618/2
निजी भूमि 618/3
0.13
निजी भूमि 427/5
0.10
निजी भूमि 427/1
0.10
निजी भूमि 427/2
0.13
निजी भूमि 427/3
0.10
निजी भूमि 427/4
0.35
निजी भूमि 434
0.09
निजी भूमि 453/2
0.21
निजी भूमि 426
0.16
निजी भूमि 810/2
0.60
निजी भूमि 416
0.56
निजी भूमि 417
0.51
निजी भूमि 605
0.14
निजी भूमि
102.93
कुल रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण , डूब क्षेत्र, एप्रोच एवं स्पिल चैनल, बेस्ट वियर एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 017- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- कोटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(3)
(2)
0.025
30/1
निजी भूमि 30/2
0.025
निजी भूमि
0.009
33/1
निजी भूमि 33/2
0.009
निजी भूमि 29/1
0.037
निजी भूमि
0.038
29/2
निजी भूमि 35/1
0.038
निजी भूमि 35/2
0.039
निजी भूमि
0.220
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण , डूब क्षेत्र , वण्ड लाईन , वेस्टवियर एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेवटर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 113 -अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया 1010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- रजपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.579 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3) 72
0.183
निजी भूमि 71
0.037
निजी भूमि 76
0.085
निजी भूमि 77
0.121
निजी भूमि 82
0.067
निजी भूमि
0.086
81/1, 81/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.579
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 123 - अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील -अमानगंज
(ग ) ग्राम-अधरखुआं
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.640 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 425/1
0.035
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.180
424/1
निजी भूमि
0.110
424/2
निजी भूमि
0.001
निजी भूमि 421/1 , 421/2
423
0.065
निजी भूमि
0.005
450
निजी भूमि
0.225
452
निजी भूमि
0.090
454
निजी भूमि
0.140
456
निजी भूमि
0.235
457
निजी भूमि 418/1
418/2
0.085
निजी भूमि 418/3
418/4
0.020
11
निजी भूमि 12
0.090
निजी भूमि
0.216
28
निजी भूमि
0.190
29
निजी भूमि 36/2
0.073
निजी भूमि
0.010
37/1क
निजी भूमि
0.010
27
निजी भूमि 43/1क
0.240
43/1ख
निजी भूमि 43/2
44/1
0.150
निजी भूमि 44/2
0.020
46
निजी भूमि
0.160
47/1 , 47/2
0.120
53
निजी भूमि
0.140
निजी भूमि 55/1 , 55/2
निजी भूमि 54/1,54/ 2
0.030 2.640
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 125- अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया भाग 1 ]
1011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम-अमानगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.504 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 283
0.008
निजी भूमि
0.130
281
निजी भूमि 284
0.120
निजी भूमि 280
0.100
निजी भूमि
0.016
262/1, 262/2
निजी भूमि
0.080
263/1 , 263/2
निजी भूमि 266
0.016
निजी भूमि 268
0.008
निजी भूमि 267
0.220
निजी भूमि
0.020
441/1, 441/2
निजी भूमि
0.195
442/1, 442/2
निजी भूमि 443
0.030
निजी भूमि
0.230
444
निजी भूमि 905/2 क/ 1 क/1 )
निजी भूमि 905/2क/4
निजी भूमि
0.235
905/2 क/2
निजी भूमि 905/2क/ 3
निजी भूमि 1013
0.180
निजी भूमि
0.280
1014
निजी भूमि 1016/1
0.102
निजी भूमि
0.050
1016/2
निजी भूमि 996/1
0.160
निजी भूमि
0.012
996/2ख
निजी भूमि 994
0.060
निजी भूमि
0.025
993
निजी भूमि
0.130
990
निजी भूमि 988
0.085
निजी भूमि
0.012
288/1 , 288/2
निजी भूमि
2.504
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 183 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
तहसील- शाहनगर
(ख )
ग्राम- अतरहाई
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.03
549
निजी भूमि
0.02
1176
निजी भूमि 1175
0.04
निजी भूमि
0.03
1174
निजी भूमि
0.03
1146
निजी भूमि 1173
0.01
निजी भूमि 1147
0.05
निजी भूमि
0.04
1148
निजी भूमि 1152
0.01
निजी भूमि 1150
0.08
निजी भूमि
0.07
1115
निजी भूमि
0.01
1151
निजी भूमि
0.05
1106
निजी भूमि
0.02
1107
निजी भूमि
0.03
1108
निजी भूमि 1109
0.02
निजी भूमि
0.08
1305
निजी भूमि 1303
0.02
निजी भूमि 1310
0.06
निजी भूमि
0.02
1311
निजी भूमि
0.01
1306
निजी भूमि
0.02
1347
निजी भूमि
0.02
1345
निजी भूमि 1344
0.02
निजी भूमि 1012
(3) (1)
(2)
1342
0.01
निजी भूमि
0.01
1346
निजी भूमि 1355
0.01
निजी भूमि
0.06
1356
निजी भूमि 1358
0.06
निजी भूमि
0.02
1357
निजी भूमि
0.02
1361
निजी भूमि
0.03
1374
निजी भूमि 1398
0.01
निजी भूमि
0.02
1400
निजी भूमि 1399
0.06
निजी भूमि
0.01
1401
निजी भूमि 1413
0.01
निजी भूमि 1402
0.03
निजी भूमि 1411
0.01
निजी भूमि 1408
0.02
निजी भूमि 1409
0.01
निजी भूमि 1410
0.04
निजी भूमि
0.01
1425
निजी भूमि
0.03
1424
निजी भूमि 1428
0.02
निजी भूमि 1426
0.04
निजी भूमि 1429
0.02
निजी भूमि 1689
0.05
निजी भूमि 1692
0.01
निजी भूमि
0.01
1690
निजी भूमि
0.02
1699
निजी भूमि 1704
0.01
निजी भूमि 1700
0.01
निजी भूमि
0.02
1705
निजी भूमि 1698
0.03
निजी भूमि 1710
0.02
निजी भूमि 1711
0.02
निजी भूमि 1756
0.02
निजी भूमि 1755
0.03
निजी भूमि 1754
0.01
निजी भूमि 1753
0.01
निजी भूमि 1750
0.02
निजी भूमि 1752
0.02
निजी भूमि 2122
0.07
निजी भूमि 2123
0.38
निजी भूमि
0.06
2124
निजी भूमि 2125
0.25
निजी भूमि
2.42
कुल रकबा निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 184- अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम-रैगुवां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
643
0.03
निजी भूमि 700
0.01
निजी भूमि 701
0.01
निजी भूमि 703
0.01
निजी भूमि
0.02
1492
निजी भूमि
0.02
1495
निजी भूमि
0.01
1496
निजी भूमि
0.03
702
निजी भूमि
0.01
1508
निजी भूमि
0.02
1509
निजी भूमि 2269
0.01
निजी भूमि
0.02
2282
निजी भूमि
0.01
2188
निजी भूमि
0.01
1499
निजी भूमि
0.01
1498
निजी भूमि 1500
0.01
निजी भूमि
0.01
1501
निजी भूमि 1505
0.01
निजी भूमि
0.02
1506
निजी भूमि
0.01
1511
निजी भूमि
0.02
1512
निजी भूमि
0.02
1513
निजी भूमि भाग 1 ]
1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 2156
0.02
निजी भूमि 2072
0.02
निजी भूमि 2076
0.04
निजी भूमि 2077
0.01
निजी भूमि 2079
0.02
निजी भूमि
0.02
2078
निजी भूमि 2080
0.01
निजी भूमि 2073
0.04
निजी भूमि 2025
0.02
निजी भूमि 2024
0.02
निजी भूमि 2023
0.03
निजी भूमि 2087
0.02
निजी भूमि 2070
0.03
निजी भूमि 2081
0.02
निजी भूमि 2065
0.01
निजी भूमि 2109
0.02
निजी भूमि 2110
0.03
निजी भूमि 2111
0.01
निजी भूमि 2130
0.02
निजी भूमि
0.01
2128
निजी भूमि 2129
0.05
निजी भूमि
0.01
2138
निजी भूमि 2141
0.01
निजी भूमि 2139
0.03
निजी भूमि 2140
0.02
निजी भूमि 2202
0.01
निजी भूमि " 2203
0.01
निजी भूमि 2204
0.01
निजी भूमि 2270
0.01
निजी भूमि 2272
0.02
निजी भूमि 2284
0.02
निजी भूमि 2285
0.01
निजी भूमि 2338/2
0.01
निजी भूमि 2337
0.01
निजी भूमि
0.02
2247
निजी भूमि 2245
0.01
निजी भूमि
0.03
2241
निजी भूमि 2199
0.01
निजी भूमि 2200
0.01
निजी भूमि 2201
0.03
निजी भूमि 1618
0.01
निजी भूमि 1617
0.01
निजी भूमि 1616
0.01
निजी भूमि 1615
0.01
निजी भूमि 1627
0.01
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.06
1629
निजी भूमि
0.03
1635
निजी भूमि
0.01
2338/1
निजी भूमि
0.01
2346
निजी भूमि
0.01
2345
निजी भूमि
0.01
2344
निजी भूमि
1.27.
कुल रकबा निजी भूमि..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रैगुवां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 185 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- सलैयाफेरन सिंह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
976
0.01
निजी भूमि
0.04
977
निजी भूमि 978
0.04
निजी भूमि
0.01
979
निजी भूमि
0.04
981
निजी भूमि
0.02
983
निजी भूमि
0.02
990
निजी भूमि
0.06
991
निजी भूमि
0.06
1000
निजी भूमि 1025
0.02
निजी भूमि 1014
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(2)
(1)
(3) 1002
0.02
निजी भूमि 1013
0.03
निजी भूमि 1017
0.01
निजी भूमि 1018
0.03
निजी भूमि
0.02
1019
निजी भूमि 1026
0.03
निजी भूमि 2188
0.01
निजी भूमि 2273
0.13
निजी भूमि
0.04
2274
निजी भूमि 2280
0.06
निजी भूमि 2282
0.03
निजी भूमि 2284
0.02
निजी भूमि 2285
0.02
निजी भूमि 2286
0.05
निजी भूमि 2298
0.03
निजी भूमि
0.04
2299
निजी भूमि 2295
0.04
निजी भूमि 2296
0.01
निजी भूमि 2403
0.03
निजी भूमि 2398
0.04
निजी भूमि 2399
0.05
निजी भूमि 2401
0.01
निजी भूमि 1031
0.03
निजी भूमि 2022
0.04
निजी भूमि 2032
0.02
निजी भूमि 1933
0.01
निजी भूमि 2028
0.02
निजी भूमि
0.01
1991
निजी भूमि 1984
0.05
निजी भूमि 1987
0.06
निजी भूमि 1937
0.06
निजी भूमि 1934
0.03
निजी भूमि
1.40
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सलैयाफेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 186-अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम-बोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
2970
0.03
निजी भूमि
0.02
2969
निजी भूमि 2981
0.03
निजी भूमि
0.02
2982
निजी भूमि 2983
0.02
निजी भूमि 2984
0.02
निजी भूमि
0.02
2916
निजी भूमि 2914
0.03
निजी भूमि
0.02
2913
निजी भूमि 2912
0.01
निजी भूमि
0.03
2911
निजी भूमि
0.05
2910
निजी भूमि
0.06
2873
निजी भूमि 2872
निजी भूमि
0.08.
2867
0.05
निजी भूमि 2946
0.12
निजी भूमि
0.03
2080
निजी भूमि
0.04
2082
निजी भूमि
0.02
2091
निजी भूमि
0.02
2090
निजी भूमि 2089
0.02
निजी भूमि 2147
0.07
निजी भूमि 2081/1
0.05
निजी भूमि
0.06
2143/1
निजी भूमि 2146
0.02
निजी भूमि
0.02
2193
निजी भूमि
0.02
2196
निजी भूमि
0.01
2197
निजी भूमि 2200
0.02
निजी भूमि 2206
0.13
निजी भूमि 2210
0.04
निजी भूमि 2209
0.02
निजी भूमि भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 2221
0.06
निजी भूमि 2222
0.02
निजी भूमि 2250
0.02
निजी भूमि 2254
0.03
निजी भूमि 2305
0.03
निजी भूमि 2306
0.02
निजी भूमि 2307
0.02
निजी भूमि 2296
0.02
निजी भूमि 2300
0.01
निजी भूमि 2294
0.01
निजी भूमि 2295
0.02
निजी भूमि 2281
0.01
निजी भूमि 1436
0.02
निजी भूमि 1435
0.03
निजी भूमि 1434
0.02
निजी भूमि 1442
0.02
निजी भूमि 1441
0.01
निजी भूमि 1467
0.01
निजी भूमि 1476
0.02
निजी भूमि 1477/2
0.01
निजी भूमि 1472
0.01
निजी भूमि 1477/1
0.02
निजी भूमि 1835
0.01
निजी भूमि 1890
0.02
निजी भूमि
0.01
1891
निजी भूमि 1889
0.02
निजी भूमि 1887
0.02
निजी भूमि 1836
0.02
निजी भूमि 1837
0.04
निजी भूमि 1847
0.08
निजी भूमि 1845
0.01
निजी भूमि 1886
0.02
निजी भूमि
0.02
1846
निजी भूमि 1811/2
0.03
निजी भूमि 1816
0.02
निजी भूमि 1817
0.02
निजी भूमि 1812
0.02
निजी भूमि 1813
0.02
निजी भूमि 1533
0.01
निजी भूमि 1534
0.02
निजी भूमि 1536
0.02
निजी भूमि 1537
0.01
निजी भूमि 1535
0.01
निजी भूमि 1574
0.04
निजी भूमि
1015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(3)
(2)
(1)
0.08
1573
निजी भूमि
0.07
1572
निजी भूमि
0.02
1540
निजी भूमि
0.05
1556
निजी भूमि 1548
0.02
निजी भूमि
0.02
1549
निजी भूमि
0.06
1351
निजी भूमि 1352
0.02
निजी भूमि
0.01
1353
निजी भूमि
0.02
1358
निजी भूमि
0.01
1357/1
निजी भूमि
0.01
1315/3
निजी भूमि
0.02
1359
निजी भूमि 1357/2-
0.01
निजी भूमि
0.02
1318
निजी भूमि
0.03
1356
निजी भूमि
0.10
1316
निजी भूमि
0.01
1310
निजी भूमि
0.02
1311
निजी भूमि
0.02
1307
निजी भूमि
2.69
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 187-अ- 82-वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख) तहसोल- शाहनगर
( ग ) ग्राम- हरदुआ मेमारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.02
1891
निजी भूमि 1924
0.04
निजी भूमि 1016
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2)
(3) (1)
1925
0.09
निजी भूमि 1892
0.02
निजी भूमि 1923
0.08
निजी भूमि 1917
0.03
निजी भूमि 1875
0.12
निजी भूमि 1874
0.06'
निजी भूमि 1869
0.04
निजी भूमि 1870
0.01
निजी भूमि
0.03
1833
निजी भूमि 1871
0.05
निजी भूमि 888
0.16
निजी भूमि 2592
0.04
निजी भूमि 2593
0.04
निजी भूमि
0.04
2594
निजी भूमि 2589
0.06
निजी भूमि 2585
0.11
निजी भूमि 2584
0.04
निजी भूमि 2586
0.01
निजी भूमि 2583
0.09
निजी भूमि
0.12
843
निजी भूमि 844
0.02
निजी भूमि
0.03
855
निजी भूमि 856
0.04
निजी भूमि
0.04
797
निजी भूमि
0.04
796
निजी भूमि 787
0.06
निजी भूमि 846
0.03
निजी भूमि
0.04
854
निजी भूमि 857
0.01
निजी भूमि 786
0.02
निजी भूमि 800
0.04
निजी भूमि 799
0.01
निजी भूमि 795
0.03
निजी भूमि 798
0.02
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.73
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ मेमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 189- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - शाहनगर
(ग ) ग्राम- देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.32 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
81
0.16
निजी भूमि 82
0.13
निजी भूमि
0.15
108
निजी भूमि 109
0.05
निजी भूमि 143/1
0.04
निजी भूमि
0.01
420
निजी भूमि 421
0.01
निजी भूमि
0.14
144
निजी भूमि
0.01
149
निजी भूमि 453
0.01
निजी भूमि
0.06
158
निजी भूमि
0.08
157
निजी भूमि 166
0.07
निजी भूमि
0.07
164
निजी भूमि
0.08
165
निजी भूमि 241
0.16
निजी भूमि
0.10
242
निजी भूमि 256
0.04
निजी भूमि
0.01
264
निजी भूमि 266
0.02
निजी भूमि
0.01
253
निजी भूमि
0.09
255
निजी भूमि 257
0.01
निजी भूमि
0.01
258
निजी भूमि 261
0.02
निजी भूमि
0.02
263
निजी भूमि 267
0.03
निजी भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 413
0.01
निजी भूमि 414
0.04
निजी भूमि 415
0.04
निजी भूमि 307
0.01
निजी भूमि 319/2
0.03
निजी भूमि 320
0.03
निजी भूमि 323
0.16
निजी भूमि 427
0.02
निजी भूमि 428/1
0.01
निजी भूमि 429
0.02
निजी भूमि 436
0.02
निजी भूमि 437
0.03
निजी भूमि 440
0.02
निजी भूमि 446
0.02
निजी भूमि 447
0.01
निजी भूमि 445
0.01
निजी भूमि 452
0.01
निजी भूमि 477
0.01
निजी भूमि 476
0.01
निजी भूमि 475
0.01
निजी भूमि 474
0.01
निजी भूमि 473
0.02
निजी भूमि 472
0.01
निजी भूमि 470
0.01
निजी भूमि 469
0.01
निजी भूमि 465
0.01
निजी भूमि 464
0.01
निजी भूमि 460
0.01
निजी भूमि 502
0.02
निजी भूमि
0.04
499
निजी भूमि
0.04
498
निजी भूमि 511
निजी भूमि
0.02 2.32
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. देवरा नं. 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 191-अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
1017 के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- शाहपुर खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.54 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
319
0.06
निजी भूमि 321
0.01
निजी भूमि
0.02
323
निजी भूमि
0.06
322
निजी भूमि
0.07
382
निजी भूमि 325/1
0.04
निजी भूमि 325/2
0.04
निजी भूमि 327
0.03
निजी भूमि
0.03
509
निजी भूमि 602/2
0.01
निजी भूमि
0.01
377
निजी भूमि
0.03
430
निजी भूमि
0.11
378
निजी भूमि 380
0.10
निजी भूमि 381/1
0.12
निजी भूमि
0.07
381/2
निजी भूमि 428
0.01
निजी भूमि 432
0.01
निजी भूमि 434
0.02
निजी भूमि 438
0.01
निजी भूमि 435
0.03
निजी भूमि
0.02
498
निजी भूमि 508
0.01
निजी भूमि 573
0.02
निजी भूमि 574
0.08
निजी भूमि
0.08
591/1
निजी भूमि
0.12
593
निजी भूमि
0.08
552
निजी भूमि 554
0.05
निजी भूमि
0.02
585
निजी भूमि 1018
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(2)
(1)
(3) 586
0.01
निजी भूमि 602/1
0.03
निजी भूमि 611
0.02
निजी भूमि 614
0.04
निजी भूमि 591/2
0.02
निजी भूमि 594
0.02
निजी भूमि 326
0.03
निजी भूमि
1.54
कुलं रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 192- अ-82 - वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- चकरभटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.49 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
प्रकार (3) 40
0.13
निजी भूमि 41
0.01
निजी भूमि 46
0.03
निजी भूमि 299
0.03
निजी भूमि 42
0.12
निजी भूमि 198
0.01
निजी भूमि 199
0.11
निजी भूमि 240
0.03
निजी भूमि
0.03
244
निजी भूमि 45
0.03
निजी भूमि 47
0.01
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
48
0.02
निजी भूमि
0.04
206
निजी भूमि
0.07
200
निजी भूमि
0.02
306
निजी भूमि 307
0.01
निजी भूमि 313
0.01
निजी भूमि
0.02
314
निजी भूमि 300
0.02
निज़ी भूमि
0.01
631
निजी भूमि 202
0.02
निजी भूमि 203
0.04
निजी भूमि
0.14
210
निजी भूमि 211
0.07
निजी भूमि 245
0.04
निजी भूमि
0.02
315
निजी भूमि
0.02
636
निजी भूमि 637
0.11
निजी भूमि 638
0.01
निजी भूमि 204
0.03
निजी भूमि 224
0.03
निजी भूमि 232
0.04
निजी भूमि
0.07
233
निजी भूमि
0.04
262/2
निजी भूमि 285
0.09
निजी भूमि
0.05
286
निजी भूमि 288
0.06
निजी भूमि 294
0.02
निजी भूमि
0.07
452
निजी भूमि 458
0.04
निजी भूमि 439
0.04
निजी भूमि
0.04
446
निजी भूमि
0.04
457
निजी भूमि 462
0.02
निजी भूमि 470
0.02
निजी भूमि 463
0.02
निजी भूमि 472
0.01
निजी भूमि
0.02
464
निजी भूमि 471
0.01
निजी भूमि 569
0.04
निजी भूमि
0.02
570/1
निजी भूमि 579
0.08
निजी भूमि 630
0.03
निजी भूमि
0:01
639
निजी भूमि 640/2
0.06
निजी भूमि 640/3
0.09
निजी भूमि 640/4
0.15
निजी भूमि भाग 1 ]
1019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 468
0.01
निजी भूमि 205
0.01
निजी भूमि
2.49
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 194- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
( ग) ग्राम-बीजाखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 216/1
0.09
निजी भूमि 224
0.01
निजी भूमि 225
0.01
निजी भूमि 226
0.02
निजी भूमि 248
0.04
निजी भूमि 1247
0.02
निजी भूमि 1244
0.03
निजी भूमि 1245
0.01
निजी भूमि 256
0.02
निजी भूमि 257
0.04
निजी भूमि 259
0.01
निजी भूमि 275/1
0.03
निजी भूमि 1226/1
0.02
निजी भूमि 261
0.08
निजी भूमि
0.04
275/2
निजी भूमि 1229
0.06
निजी भूमि 1254
0.02
निजी भूमि 1230
0.01
निजी भूमि 1231
0.05
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.14
1232
निजी भूमि
0.02
1234
निजी भूमि
0.11
1236
निजी भूमि
0.01
1250
निजी भूमि 1251
0.02
निजी भूमि
0.02
1252
निजी भूमि 1253
0.03
निजी भूमि
0.02
446
निजी भूमि 1258
0.01
निजी भूमि 1259
0.02
निजी भूमि 1260
0.02
निजी भूमि 1282
0.01
निजी भूमि
0.02
1286
निजी भूमि 1262
0.02
निजी भूमि 1288
0.02
निजी भूमि 1299
0.02
निजी भूमि 1300
0.02
निजी भूमि 1301
0.02
निजी भूमि
0.04
1289
निजी भूमि
0.01
1297
निजी भूमि 1285
0.05
निजी भूमि 1370
0.04
निजी भूमि 1372
0.02
निजी भूमि 1371/1
0.14
निजी भूमि
0.06
1069
निजी भूमि
0.06
1074/15
निजी भूमि
0.02
1070
निजी भूमि 1002
0.10
निजी भूमि
0.02
1072
निजी भूमि 1055
0.04
निजी भूमि 1056
0.04
निजी भूमि
0.07
998
निजी भूमि
0.07
985
निजी भूमि
0.03
966
निजी भूमि
0.02
984
निजी भूमि
0.02
969
निजी भूमि
0.02
971
निजी भूमि
0.04
901/4
निजी भूमि
0.18
1971/1
निजी भूमि
0.05
901/5
निजी भूमि
2.30
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. टोला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
1020
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 195 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाते ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
( ग) ग्राम- लमतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.50 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार
(2)
(1)
(3) 142
0.13
निजी भूमि 471
0.05
निजी भूमि 488
0.04
निजी भूमि 490
0.05
निजी भूमि 491
0.04
निजी भूमि 492
0.08
निजी भूमि
0.03
493
निजी भूमि 3418
0.43
निजी भूमि 3416
0.07
निजी भूमि 3397
0.07
निजी भूमि 3417
0.02
निजी भूमि 3433
0.17
निजी भूमि 3435
0.04
निजी भूमि 3440
0.04
निजी भूमि 3442
0.06
निजी भूमि 3443
0.07
निजी भूमि 3444
0.11
निजी भूमि
1.50
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 196- अ- 82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1.) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम- मलघन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रकार (3) (1)
1955
0.03
निजी भूमि 1954
0.02
निजी भूमि 1975
0.02
निजी भूमि
0.06
1976
निजी भूमि 1977
0.01
निजी भूमि 1974
0.03
निजी भूमि
0.02
1990
निजी भूमि 1950
0.02
निजी भूमि
0.02
3084/2
निजी भूमि
0.04
3114
निजी भूमि 3084/3
0.07
निजी भूमि 3084/4
0.07
निजी भूमि
0.05
3084/5
निजी भूमि 3117
0.02
निजी भूमि
0.04
3118
निजी भूमि
0.05
3116
निजी भूमि 3119
0.06
निजी भूमि 3164/6
0.07
निजी भूमि
0.05
3164/5
निजी भूमि 3271
0.03
निजी भूमि
0.01
3245
निजी भूमि
0.03
3261/2
निजी भूमि
0.05
3241
निजी भूमि 3261/1
0.03
निजी भूमि
0.05
3262
निजी भूमि 3264
0.03
निजी भूमि 3236
0.04
निजी भूमि
0.05
3237
निजी भूमि 3242
0.02
निजी भूमि 3338
0.01
निजी भूमि 3336
0.01
निजी भूमि 3350
0.04
निजी भूमि भाग 1 ]
1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
(3) 3352
0.02
निजी भूमि
1.17
कुल रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एंव नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. -
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 198 -अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - गुनौर
(ग ) ग्राम- सलेहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.532 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 46
0.226
निजी भूमि 55
0.107
निजी भूमि 84
0.014
निजी भूमि 201
0.473
निजी भूमि 202/1
0.005
निजी भूमि 202/2
0.005
निजी भूमि 203/1
0.017
निजी भूमि 203/2
0.017
निजी भूमि 204
0.209
निजी भूमि 205/1
0.013
निजी भूमि 205/2
0.013
निजी भूमि 213
0.004
निजी भूमि 214
0.008
निजी भूमि 235
0.014
निजी भूमि 236
0.056
निजी भूमि 239
0.001
निजी भूमि 261
0.068
निजी भूमि 262
0.078
निजी भूमि 265/1
0.064
निजी भूमि 265/2
0.064
निजी भूमि 266
0.015
निजी भूमि 301
0.015
निजी भूमि 302
0.073
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.002
304
निजी भूमि 305
0.100
निजी भूमि 306
0.002
निजी भूमि
0.001
307
निजी भूमि
0.018
310/1
निजी भूमि
0.018
310/1कृ
निजी भूमि 310/2
0.019
निजी भूमि
0.223
311
निजी भूमि 312
0.010
निजी भूमि 370/1
0.055
निजी भूमि 370/2
0.055
निजी भूमि 370/3
0.055
निजी भूमि
0.044
372
निजी भूमि
0.016
373
निजी भूमि 414
0.010
निजी भूमि 416
0.185
निजी भूमि 420
0.038
निजी भूमि 433
0.112.
निजी भूमि 434
0.140
निजी भूमि 435
0.005
निजी भूमि
0.002
439
निजी भूमि
0.008
440
निजी भूमि
0.090
441
निजी भूमि 442
0.012
निजी भूमि 443
0.130
निजी भूमि 446
0.124
निजी भूमि 447
0.008
निजी भूमि 452
0.03
निजी भूमि 454
0.026
निजी भूमि 455
0.003
निजी भूमि
0.003
462
निजी भूमि 466
0.006
निजी भूमि 567
0.145
निजी भूमि
0.004
616
निजी भूमि 621
0.135
निजी भूमि 622/1
0.003
निजी भूमि 622/2
0.003
निजी भूमि 623
0.019
निजी भूमि 624
0.114
निजी भूमि
3.532
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1022
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 2 मार्च 2012
प्र. क्र. 7-ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील - नटेरन
(ग) ग्राम- रिनिया.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.159 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
112
0.379
113/4
0.364
113/2
0.140
113/3
0.280
113/1
0.051
348
0.138
349
0.156
350/2
0.312
352/1
0.090
353/2
0.090
359
0.330
355
0.062
356
0.090
358/1
0.060
358/2/1
0.060
358/2/2
0.060
357
0.209
381
0.030
(1)
(2)
0.132
382
0.030
351/1/1
0.030
351/1/2
0.030
351/2
0.036
347
योग : 3.159
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- सतपाड़ा हाट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 14.691 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.180
31
0.122
36
0.288
39
215
0.130
0.186
216
0.162
224 भाग 1 ]
1023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(2) (1)
225
0.166 405
0.028 421
0.061 436
0.036 439
0.075 441
0.064 453
0.106 454
0.108 456
0.067 457
0.028 459
0.083 466
0.378 467
0.360 479
0.047
0.063 485
487
0.075 491
0.345 492
0.230 511
0.114 512
0.126 517
0.138 533
0.031 534
0.285 537
0.020 539
0.190 540
0.138
0.162 584
590
0.043 591
0.162 621
0.015 203/1
0.251 203/2
0.144 217/1
0.771 217/2/1
0.062
0.068 217/2/2
0.073 217/2/3
218/1
0.100 218/2
0.010 220/2
0.158 221/1
0.150 221/2
0.188 221/3
0.036 229/1
0.162 27/2/1
0.093
(2)
(1)
27/2/2
0.090
27/3
0.090
0.065
37/1
37/2
0.049
0.005
38/3
0.013
40/1
0.186
40/2
0.077
407/1
0.068
407/2
0.215
407/3
0.177
411/1
0.099
411/2
0.020
411/3/1
0.148
411/3/2
0.178
411/4
412/1
0.235
0.045
412/2
0.122
419/2
0.269
420/1
0.087
420/2
0.302
422/1
0.205
422/2/1
0.077
0.300
433/1
433/2
0.199
0.098
435/2
0.142
437/2
440/1/1
0.075
440/1/2
0.075
0.016
440/2
0.120
442/2
455/2
0.072
0.250
460/1/1
0.125
460/1/2
0.158
463/2
464/2
0.136
0.005
465/1
0.005
465/2
481/1
0.199
0.199
481/2
0.150
495/2
496/1
0.095
0.065
496/2
497/1/3
0.183 1024
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(1)
(2)
497/2
0.063
498/1
0.072
498/2
0.235
498/3
0.125
555/1
0.023
580/2
0.053
580/3
0.095
597/1
0.055
597/2
0.060
598/1
0.120
598/2
0.150
603/1/1
0.145
603/1/2
0.100
603/1/3
0.250
605/1
0.150
0.060
605/2
605/3
0.060
619/2/1
0.035
619/2/2
0.024
622/1/1
0.110
622/1/2
0.139
योग : 14.691
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15 -ए-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम-सकराई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.673 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने सर्वे नं.
वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.075
34/2
0.110
35
93/1
0.360
0.110
93/2
94/1
0.261
94/2
0.110
0.173
99/3
0.163
99/5
0.131
99/8
0.190
100
0.289
312
318
0.130
337/1
0.598
0.336
337/2मि.
337/2 मि.
0.150
0.110
353/1
0.085
353/2
0.080
353/3
353/4
0.097
0.150
353/5
0.075
354/1
0.080
354/2
0.080
355/1 मि.
0.040
355/3/1
0.070
355/3/2
0.090
375/1 मि.
375/1 मि.
0.0672
375/2
0.120
374
0.1750
0.289
372
0.165
91/1/1 क
0.260
91/2
0.030
92
98/2
0.344
311/1
0.020
0.060
311/2
योग : 5.673 भाग 1 ]
1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18- ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - विदिशा
(ख ) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम- जामनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.127 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
355
0.190
352मि.
0.0792
352मि.
0.0792
357
0.277
370/2
0.099
370/1
0.063
204
0.077
202
0.129
201/1
0.0842
201/2
0.129
171
0.278
157
0.082
159/1
0.115
198/2
0.239
198/1
0.174
359/1
0.514
360/1
0.063
197/2
0.174
(2)
(1)
172
0.226
200
0.055
योग : 3.127
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/ शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - ए- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम- रामपुरकलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.184 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
14/2
0.279
0.145
29/1
29/2/1
0.145
27
0.040
0.528
31/1
34/1
0.586
35
0.179
0.010
36/1
0.040
36/2
0.071
329
0.019
330
334
0.209 1026
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2) (1)
333
0.191 332/1
0.191 332/2
0.141 324
0.150 302
0.130 303
0.150 304/2
0.090 312
0.244 44/2
0.110 41/1
0.249
0.070 41/3
40
0.219 37
0.229 53/2
0.110 53/3
0.269
0.219 66
65/1
0.126 113
0.357 114/1
0.018 114/2
0.019 117/1
0.081 117/2
0.228 118/1
0.058 118/2
0.058
0.061 148/1
148/2
0.061 148/3
0.061 148/4
0.061 145
0.176 136
0.250 217/1
0.202 217/2
0.150 224/1/2 क
0.209 224/1/2 ख
0.249 115
0.221 256
0.020
0.100 255
254
0.181 253
0.156 265
0.022 266
0.423 276/1
0.297 275
0.035
0.201 276/2
(2)
(1)
0.144
135
0.144
134
0.144
133
0.055
218
246
0.131
0.054
244/1
244/2
0.110
0.201
236/2
0.196
219/1
0.319
219/2
341/1
0.184
341/2
0.184
0.028
325
0.196
342/3
योग : 11.184
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2012
प्र. क्र. 5 - अ- 82-10-11-249.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- लटेरी
(ग ) ग्राम- रूसिया, लक्ष्मीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.110 हेक्टेयर .
ख. नं.
रकवा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
ग्राम-रूसिया
0.178
293/1 भाग 1 ]
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2) (1)
299
0.215 319/1 ग
0.013 300
0.092
0.063 304
305
0.065 308
0.013 313
0.136 314
0.032 315
0.032 316
0.032 317/2
0.032 317/1
0.064 322
0.074 324/3
0.092 325/3
0.074 325/2
0.044 325/1/2
0.062 325/1/1
0.126
योग : 1.439
ग्राम-लक्ष्मीपुर
10/1
0.025 10/2
0.065
0.057
0.026 66
0.038 67
68
0.043 69
0.038 71
0.055 83/2
0.026 84
0.038 85
0.010 86
0.030 87
0.038 89/1
0.126 73
0.126 124/1
0.052 124/2
0.101
(2)
(1)
124/3
0.091
0.135
126
130/2
0.084
132/2
0.065
0.070
133
0.165
143
0.073
132/3
0.038
125
132/1
0.056
योग : 1.671
कुल योग : 3.110
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रूसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
विदिशा, दिनांक 9 मार्च 2012
प्र. क्र. 6 -ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा.
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- भैरोबाग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.963 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1.080
28/1 1028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
(2) (1)
26/2क
0.738 26/2ख
1.935 26/3/1
0.836 22/1
0.116
0.100 18/2
0.142 18/3
0.200 30/1
0.432 31
0.025 32/1/1
0.166 32/1/2
0.165 32/1/3
0.100 32/1/4
0.100 64/1
0.100 65/2
0.225 64/2
0.215 153/1
0.090 65/1
0.072 65/3
0.189 65/4/1 क/2
0.198 65/5
0.345 92/5
0.126 141
0.118 142
0.188 138/1/1
0.585 139
0.117 145/1 / 1 ख
0.200
0.180 145/1 / 1 क
145/1/2
0.232 145/2
0.010 147
0.225 149
0.477 161/2
0.407 162
0.414
0.200 164/1/1
(2)
(1)
0.475
164/1/2
163
0.198
0.206
91
0.050
92/4
0.200
93/2
0.160
96
0.024
100/1
0.100
98
0.200
102/2/1
0.020
100/3/1
126/2
0.200
0.500
127/3
0.141
127/4
0.100
130/1/1/3
130/1/1/2
0.181
0.100
129/1
0.040
129/2
0.210
134/1 /1 ख
0.405
134/1 / 1 ग
0.405
134/1/2
योग : 14.963
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8 - ए- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त भाग 1 ]
1029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग ) ग्राम- मूंडरा शेरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.465 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में ) (1)
(2) 5/2/1
0.246 4/1
0.069 4/2
0.063 4/3
0.135
0.375 39/2मि.
44/2/2
0.248 44/1/1
0.128 136
0.311 44/1/2
0.052 51
0.039 52/3
0.324 52/2
0.200 61/1
0.135 61/2
0.135 61/3
0.135 62/2
0.162 85
0.378 86
0.027 129
0.463 132/2
0.090 133
0.144 134/1
0.144 149
0.333
(2)
(1)
0.031
156/1
134/2
0.144
0.081
145
148/3
0.099
156/2
0.151
0.463
136/1/2
0.223
138/1
154/2
0.105
0.173
138/2
0.234
150/1
0.120
167
0.234
150/2
152
0.171
0.105
166
0.072
148/1
46
0.189
0.203
144
157
0.208
158/1
0.116
0.116
158/2/1
0.116
169
170
0.210
162/2
0.045
0.418
307/1
0.418
307/2
307/3
0.418
0.266
298/2
योग : 9.465
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .
1030
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 19 - ए- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम- पैरवासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.502 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
50/1/2
0.062
173
0.025
174
0.105
175
0.025
176
0.090
1.92
0.140
193
0.015
202
0.040
203
0.105
223
0.150
224/1
0.070
225
0.030
0.090
236/1
0.304
433
0.060
437/1/1
0.130
437/1/1
437/2/3
0.020
0.210
438/2
479/3
0.052
479/4
0.070
(2)
(1)
0.070
479/5
0.060
480/1
0.150
482/1
0.220
482/2
0.150
483/4
0.052
486/1
0.010
486/2
0.060
487/1
0.130
416/1
0.270
516/1
0.021
513
0.150
514/2
0.100
515/1
0.209
518/1
0.032
786
0.220
788
0.080
609/1
0.350
609/2
0.260
609/3
0.180
610/2
0.120
611
0.240
612
0.150
643/1
0.140
643/2
0.105
644
0.180
645
कुल : 5.502
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012
क्र. 198 -गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course for Civil Judges , Class - II " (2008 Batch ) ( Fourth Batch ) , जो दिनांक 12 मार्च 2012 से 16 मार्च 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कीट में उपस्थित होवें .
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के, कम -से - कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य -प्रेषित करें :-
(i) Judgment in Civil case (contested ) and (ii) Judgment in Criminal case ( contested) (iii) Issues framed by themselves
(iv) Charge framed by themselves
(v) Accused Statement prepared by themselves .
1031 5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा .
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .
1032
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 217 - गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए ) न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में "One day Consultation on Role of Judiciary on matters related to adoption " जो दिनांक 4 मार्च 2012 को आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शालीन प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थितहोवें.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन देय होंगे .
5. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर टैम्पों ट्रैक्स / Xylo की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
6. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
7. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर , दिनांक 29 फरवरी 2012
क्र. B-637.- श्री एस. के. साहा , रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 से 31 मार्च 2012 तक एक माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी/ 2906 जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है.
जबलपुर , दिनांक 1 मार्च 2012
क्र. B - 664- एक- 7-3/ 2011 भाग एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती दिनांक 11 अप्रैल 2012 , बुधवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाता है.
उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस रजिस्ट्री की अधिसूचना क्रमांक बी/50/एक-7-3/2011 भाग- एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 एवं बी/ 53/एक- 7-3/2011 भाग- एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2012 में घोषित ऐच्छिक अवकाशों में से केवल तीन दिन के अवकाश लेने की पात्रता होगी.
जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2012
क्र. 280 -गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में " Induction 'Training Programme " (Final Phase ) (2011 Batch) , जो दिनांक 26 मार्च 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी भाग 1 ]
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रात:काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति , यदि उनके द्वारा , तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training ) के दौरान, निर्णित/तैयार की गई हो तो प्रशिक्षण में अपने साथ अवश्य लावें :-
(i ) Judgment in Civil case ( preferably , contested) ; and
(ii) Judgment in Criminal case ( preferably, contested)
(iii) Issues framed by themselves
( iv) Charge framed by themselves
(v) Accused Statement prepared by themselves .
एवं
न्यायिक अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय , तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training ) के दौरान तैयार किये गये प्रपत्र तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम , जिनमें उन्होंने भाग लिया है , की जानकारी , अपने साथ अवश्यलावें.
1033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2012
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें .
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वारा पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
1034
जबलपुर , दिनांक 15 जनवरी 2012
क्र. 192-गोपनीय - 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को, उनके कार्य के अतिरिक्त, डिण्डौरी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत को डिण्डौरी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012
क्र. 260-गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 534 /ADJ / 163 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
क्र. 261 -गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री नरेन्द्र कुमार जैन , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 536/CJ - II /768 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
क्र. 262- गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री बीरेन्द्र एस. पाटीदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 540/CJ - I/ 175 , dated 24 फरवरी 2012
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
क्र. 263 - गोपनीय- 2012- दो - 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री पदम चन्द्र गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 538/CJ - II/ 774, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
क्र. 264- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री सिकन्दर सिंह परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 542/CJ - II/899 , dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
No. 534 - ADJ/ 163.-In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. C / 1164 , dated 25th April 2009 of Shri Virendra Kumar Pandey, the then Additional District Judge , Bhopal ( presently under suspension with headquarters at Panna ) with immediate effect.
The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .
No. 536 - CJ - II/ 768 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 544, dated 19th May 2010 of Shri N. K. Jain , the then Additional District Judge (FTC) , Indore ( presently under suspension with headquarters at Panna) with immediate effect .
The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .
भाग 1 ]
1035
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
No. 538 - CJ - II/ 774.--In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 463 , dated 17th January 2012 of Shri P. C. Gupta , the then Additional District Judge , Indore (presently under suspension with headquarters at Shahdol ) with immediate effect .
The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .
No. 540 - CJ - I / 175 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 253 , dated 17th February 2011 of Shri Virendra Singh Patidar , the then Additional District Judge , Indore ( presently under suspension with headquarters at Neemuch ) with immediate effect.
The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment ofbalance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .
No. 542 - CJ - II/ 899.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 90, dated 3rd May 2011 of Shri Sikandar Singh Parmar , the then Additional District & Sessions Judge , Rehli , District Sagar (presently under suspension with headquarters at Sagar ) with immediate effect .
The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries / allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 223 -गोपनीय- 2012- दो-3-15-2012.- कुमारी संगीता रावत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर का विवाह श्री आशीष पटेल के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी संगीता रावत " के स्थान पर " श्रीमती संगीता पटेल " पति श्री आशीष पटेल परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित कियाजावे.
आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012
क्र. 181 - गोपनीय- 2012-दो- 2-10/62 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है : -
सारणी
रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी (4)
न्वयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक
(3)
नाम (2)
क्रमांक (1)
1 श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेयं
2 श्रीकेशव सिंह तोमर
3 श्री लक्ष्मण पवैया
4 श्री रमेश कुमार सोनी
विधिक सलाहकार , लोकायुक्त संगठन, भोपाल.
5 श्री संजीव कुमार सरैया
2-1-2012
रिक्त पद पर
रिक्त पद पर
2-1-2012
रिक्त पद पर
2-1-2012
रिक्त पद पर
23-1-2012
23-1-2012
श्री रमेश कुमार सोनी, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
[भाग 1 1036
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2012
जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012
क्र. 215 - गोपनीय- 2012- II - 2-33 / 57 (Pt . - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र.4-1-2002 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 9 फरवरी 2012 के अन्तर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक तक अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो , पदस्थ करता है :-
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम (2)
क्रमांक (1)
62 वर्ष की आयु पूर्ण
करने की तिथि
(3)
7-12-2013
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुण्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से .
1 श्री मुकेश सिंह , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
30-11-2013
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से .
2 श्री राम कुमार गोस्वामी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
31-12-2013
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से .
3 श्री गिरीश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
3-1-2014
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से.
4 श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
नोट : - उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्भ न्यायालय , नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.