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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 March 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-03-23.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2012- चैत्र 3 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. ई - 5-497- आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री एस. पी. एस. परिहार, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 3 से 12 मार्च 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. पी. एस. परिहार की अवकाश अवधि में श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस . , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा लोक सेवा

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प्रबंधन तथा महानिदेशक, स्कूल आफ गुड गवर्नेस को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. एस. परिहार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री एस. पी. एस . परिहार द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित ---2012 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

( 5 ) अवकाशकाल में श्री एस . पी. एस. परिहार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी . एस. परिहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. ई - 1-82-2012-5-एक. श्री सुदेश कुमार, भाप्रसे ( 1984 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. ई . 1-61-2012-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2012 के पद 2 जिसके द्वारा श्री अरुण कुमार, भावसे ( 1985 ) , मुख्य वन संरक्षक ( विकास ) मुख्यालय , भोपाल की सेवाएं, वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी गई हैं , में आंशिक संशोधन करते हुए " मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम " के स्थान पर " मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन " पढ़ा जाए.

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. ई . 5-677 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग को दिनांक 15 से 20 मार्च 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम . के . वाष्र्णेय की अवकाश अवधि में श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव , मानव अधिकार आयोग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव , मानव अधिकार आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[ भाग 1 (4) श्री एम. के. वाष्र्णेय द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव, आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्र्णेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्र्णेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. ई . 5-496 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस . , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 5 से 9 मार्च 2012 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री अनिल कुमार जैन की अवकाश अवधि में श्रीमती अमिता शर्मा, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण तथा सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्योंके साथ - साथ , आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार जैन द्वारा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अमिता शर्मा, आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 1-75-2012-5 - एक.- श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन को, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग एवं परिवहन विभाग पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. ई- 1-87-2012-5- एक. श्री स्वदीप सिंह , भाप्रसे ( 1979 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय को आगामी आदेश तक, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

( 2) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे ( 1980 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग केवल आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2012

क्र. ई - 5-296- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती आभा अस्थाना , आयएएस . , महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल तथा महानिदेशक , अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) को दिनांक 19 से 22 मार्च 2012 तक, चार दिन का एक्स, इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक ) स्वीकृत किया जाता है . इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 23 , 24, 25 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती आभा अस्थाना की उक्त अवकाश अवधि में श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे, संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 5-860 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस . , अपर कलेक्टर, ग्वालियर को दिनांक 1 मार्च से 30 जून 2012 तक चार माह का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 5-816- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस . , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर को दिनांक 2 से 13 अप्रैल 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री संजीव सिंह की अवकाश की अवधि में श्री भरत यादव , अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) श्री संजीव सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. ई- 5-836- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के . अग्रवाल, भाप्रसे, सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर को 1040

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

दिनांक 16 से 17 जनवरी 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-871- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस. , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी/ सहायक कलेक्टर, इटारसी को दिनांक 21 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2012 एवं दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी / सहायक कलेक्टर , इटारसी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. ई - 5-785- आयएएस लीव- 5- एक.- श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- संचालक, मंडी मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव , मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 1 से 15 फरवरी 2012 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1 से 10 फरवरी 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ते हुए कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. एफ ए- 5-16-2011- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एन. अग्रवाल , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -

अ. क्र. (1)

(2) अवकाश अवधि

कुल दिन (3) 1

08 दिन दिनांक 14-10-2011 से 21-10-2011 तक.

2

12दिन दिनांक 9-1-2012 से 20-1-2012 तक.

अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पश्चात् दिनांक 22 एवं 23-10-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व दिनांक 7 एवं 8-1-2012 एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 21 एवं 22-1-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

भाग 1 ]

1041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. एफ. 6-13-1998- तीस-सं. सार्वजनिक स्थलों पर ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं अन्य महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य शासन की अनुमति प्रतिमा स्थापना के पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक है. राज्य शासन ने विचारोपरान्त उक्त अधिकार सभी जिला कलेक्टरों को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है .

अतः सार्वजनिक स्थलों पर ऐतिहासिक, राजनीति एवं अन्य महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में अनुमति जारी करने के राज्य शासन के अधिकार सभी जिला कलेक्टरों को उनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

1. अनुमति जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-13-1998- स- तीस, दिनांक 10 फरवरी 2009 द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है.

2. संभागायुक्त कलेक्टर के आदेश से व्यथित किसी पक्षकार के आवेदन पर कलेक्टर से प्रकरण बुलाकर स्वयं जांच कर सकेंगे तथा प्रतिमा स्थापना के संबंध में समुचित आदेश जारी कर सकेंगे.

3. राज्य शासन प्रतिमा स्थापना के संबंध में जिला कलेक्टर अथवा संभागायुक्त के समक्ष लंबित किसी भी नस्ती को बुलाकर परीक्षण कर सकेगा तथा उचित आदेश पारित कर सकेगा.

विनोद सेमवाल , प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. एफ 9-1-2009 - ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मेसर्स जे. पी . रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो. लिमि. जे. पी. नगर, रीवा, म. प्र. को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा अपने विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर यथावत् बनाये रखेगा तथा यथासंभव उसे और अधिक उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पद्मा रोकडे , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 2-2002 - इक्कीस- ब ( एक ) - राज्य शासन , इस विभाग के आदेश क्रमांक 17 (ई ) 2-2002- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 13 जनवरी 2012 जिसके द्वारा श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा की सेवाएं, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई थी, पर इस विभाग के आदेश क्र. 17 ( ई) 2-2002- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 18 जनवरी 2012 द्वारा लगाए गए स्थगन को समाप्त करते हुए इस विभाग के उक्त आदेश क्र. 17 ( ई ) 2- 2002- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 13 जनवरी 2012 तत्काल प्रभाव से लागू करता है.

फा. क्र. 3 (ए) 1-2001- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

1 . श्री अनिल वर्मा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सागर.

2. श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.

फा. क्र . 3 (ए) 15-2005 - इक्कीस ब( एक) . राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है : -

1 . श्री अचल कुमार पालीवाल , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

1042

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

2. श्री अरुण कुमार सिंह ( सीनियर ) , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना.

3. श्री हरिशरण यादव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी.

4. श्री राजीव आप्टे , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

क्र. 4-1-2002 - इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च , 2002 तथा अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 49-2009 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 20 नवम्बर 2009 एवं 25 मई 2011 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम -3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कुटुम्ब न्यायालयों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक निम्नलिखित सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-

क्र.

नाम तथा पद

नवीन पदस्थापना (2)

(1) 1 श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर. (3) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद. 2 श्रीमती कुमुदबाला बारणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.

3 श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ (ब्यावरा) . प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.

4 श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर .

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , सागर .

5 श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा.

उक्त न्यायिक अधिकारी को , देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण , मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

क्र. 17 ( ई ) 67-2008- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर

[ भाग 1 उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है:-

नवीन पदस्थापना क्र.

नाम. तथा पद

(2)

(1)

1

(3) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , देवास .

श्री राजेन्द्र कुमार बाथम, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय , बरेली जिला रायसेन.

पीठासीन अधिकारी, क्र. 1 , श्रम न्यायालय भोपाल.

2 श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद.

3

पीठासीन अधिकारी, क्र. 2 , श्रम न्यायालय ग्वालियर.

श्री अनिल कुमार पाठक, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर.

4

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, रीवा.

श्रीमती दीपिका मालवीय, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय , बैतूल जिला बैतूल.

भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2012

फा. क्र. 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर उच्च न्यायालय , जबलपुर को एतद्वारा सौंपता है:-

1. श्री हरिशंकर वैश्य, अपर सचिव, विधि विभाग , भोपाल.

2 श्री प्रदीप कुमार वर्मा, अपर सचिव, विधि विभाग , भोपाल.

3. श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, अपर सचिव, विधि विभाग , भोपाल.

फा. क्र. 3 ( ए) 1-2001- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों भाग 1 ]

1043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर उच्च न्यायालय , जबलपुर को एतद्वारा सौंपता है: -

1. श्री अब्दुल जब्बार खान, सचिव, विधि विभाग , भोपाल.

2. श्री दिनेश नायक, सचिव , विधि विभाग , भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 38-2010 - इक्कीस ब ( दो ) .-दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री वीरेन्द्र कोठारी , अधिवक्ता, निवासी -7 , महावीर मार्ग, जिला उज्जैन म. प्र . को जिला मुख्यालय उज्जैन में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण , जिला मुख्यालय उज्जैन में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र . 17 ( ई ) 79-2004 - इक्कीस ब ( दो ).- दिनांक 7 मई 2004 द्वारा श्री सत्यनारायण बंसल , अधिवक्ता, निवासी- जी-7 , एलआईजी, ऋषि नगर, जिला उज्जैन म. प्र. को जिला मुख्यालय उज्जैन में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, जिला मुख्यालय उज्जैन में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2012

क्र. एफ. 1 (ए) 93-2002-ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-3-2012 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, सेनानी 25वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल को Third Course of Phase - III Mid Career Training Programme (MCTP ) में दिनांक 6 फरवरी से 16 मार्च 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 19 से 30 मार्च 2012 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल 2012 तक कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex - India ) स्वीकृत किया गया है.

(2 ) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह जोड़ा जाता है कि उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश (Ex - India ) के तारतम्य में यात्रा अवधि पृथक् से मान्य होगी.

( 3 ) पूर्व आदेश दिनांक 1 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2012

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक) .-स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 15 तथा 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक

(1)

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

" 15 . श्री दिलीप कुमार मिश्रा , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, सीहोर .

28. श्री प्रेमचंद शर्मा , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 बालाघाट.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय

(3)

सीहोर

(4) सीहोर

बालाघाट .".

बालाघाट 1044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

[ भाग 1 यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .---In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI -B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 15 and 28 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Local Area/Session Division (4) Name and Designation of the Judge (2)

Special Court (3)

S. No. (1)

"15.

Sehore

Sehore Shri Dilip Kumar Mishra , Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 Sehore .

28 .

Balaghat." .

Balaghat

Shri Prem Chand Sharma , Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 Balaghat.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2012

आदेश

या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

क्र. एफ. 67-166-10- तीन- 392.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 ]

( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत जतारा , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत जतारा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र.न.नि./व्यय लेखा/ 10/406 , दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से तामील करवाया गया एवं नोटिस की तामीलशुदा प्रति कलेक्टर टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 23 मार्च , 2010 के संलग्न आयोग में प्राप्त हुई. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 7 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त 2011 में

1045

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

लेख किया कि " श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी को कारण बताओ नोटिस की तामीली मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जतारा से प्राप्त दि. 09 मार्च 2010 के बाद उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. " कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 16 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी ने दिनांक 16 नवम्बर 2011 को फैक्स द्वारा आयोग को सूचित किया कि अस्वस्थ्य होने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है . अतः आयोग द्वारा उन्हें सुनवाई का एक और मौका देते हुए नवीन तिथि दिनांक 7 फरवरी 2012 दी गई. अभ्यर्थी को सूचना रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित की गई. पावती दिनांक 19 जनवरी 2012 को आयोग में प्राप्त हो गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अब्वास उर्फ शंकर काजी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत जतारा , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1046

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-278-10- तीन- 394.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोटर, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र गौतम " बब्लू" अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत कोटर , जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के पत्र क्र. 1321/ स्था.निर्वा . / 2010, दिनांक 18 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र गौतम " बब्लू" द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र गौतम " बब्लू" को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 नवम्बर 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से दिनांक 7 जनवरी 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .

श्री राजेन्द्र गौतम " बब्लू" को नोटिस दिनांक 7 जनवरी 2011 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 22 जनवरी 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी ने दिनांक 18 जनवरी 2011 को एक अध्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया कि " दिनांक 24 अगस्त 2010 से मेरा स्वास्थ्य खराब होने जाने के कारण निर्वाचन व्ययों का लेख समय- सीमा में जमा नहीं कर सका. सुलभ संदर्भ हेतु अस्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाण- पत्र की छायाप्रति संलग्न है. " उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर, सतना से अभिमत चाहा गया. कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 22 जुलाई 2011 में लेख किया कि " आवेदक से चिकित्सा प्रमाण- पत्र की मूलप्रति लिया जाना उचित प्रतीत होता है. चूंकि प्रस्तुत छायाप्रति में चिकित्सालय का पंजीयन क्रमांक/चिकित्सक के नाम आदि का उल्लेख नहीं है. " आयोग ने कलेक्टर सतना से चिकित्सा प्रमाण- पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर चिकित्सा प्रमाण- पत्र की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता के संबंध में टीप चाही. कलेक्टर, सतना ने पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि " .. पत्र की तामीली के एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र गौतम द्वारा अपना मूल चिकित्सा प्रमाण- पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थी द्वारा मूल चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत न किए जाने से अभ्यावेदन में उल्लेखित कारण में विश्वसनीयता प्रतीत नहीं होती है. " कलेक्टर, सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 3 फरवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थी को सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की पावती आयोग कार्यालय में दिनांक 16 जनवरी 2012 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

भाग 1 ]

1047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गौतम " बब्लू" को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोटर, जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-178-10- तीन - 410.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री अनीसा बेगम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र.370- स्था. निर्वा . - 2010 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अनीसा बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अनीसा बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 22 फरवरी 2010 जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2010 के संलग्न अभ्यर्थी को जारी नोटिस की तामीलशुदा प्रति प्राप्त हुई. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री अनीसा बेगम को नोटिस दिनांक 16 सितम्बर , 2010 को तामील कराया गया. आयोग द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 फरवरी,, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है किं अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अनीसा बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हरपालपुर , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1048

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012 आदेश

क्र. एफ. 67-178-10- तीन-411.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में श्री अनवर अली अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र.370- स्था.निर्वा. - 2010 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनवर अली द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनवर अली को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 22 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

[ भाग 1 श्री अनवर अली को नोटिस दिनांक 24 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. आयोग द्वारा अभ्यर्थी को दिनाकं 20 दिसम्बर, 2011 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 फरवरी , 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनवर अली को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हरपालपुर , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-178-10- तीन- 412.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

भाग 1 ]

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में श्री जगदीश राय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र.370- स्था. निर्वा.- 2010 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री जगदीश राय द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री जगदीश राय को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 22 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री जगदीश राय को नोटिस दिनांक 24 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. आयोग द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 20 दिसम्बर , 2011 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 फरवरी , 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया . अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

1049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जगदीश राय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- ( सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-178-10- तीन- 413.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में श्री बलवान सिंह यादव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत हरपालपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला 1050

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.

निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र.370- स्था. निर्वा. - 2010 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री बलवान सिंह यादव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बलवान सिंह यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हरपालपुर , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बलवान सिंह यादव को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 22 फरवरी 2010 जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2010 के संलग्न नोटिस की तामीलशुदा प्रति प्राप्त हुई. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, श्री बलवान सिंह यादव को नोटिस दिनांक 16 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. आयोग द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 फरवरी ,

हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय कलेक्टर , जिला धार मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र.1754- व.लि. - 2012 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1-4 , भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2012 के लिए धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

दिनांक

अ. क्र.

त्योहार का नाम

(4)

(1)

(2)

12-3-2012

1

सोमवार

वार (3) मंगलवार

14-8-2012

2

रंगपंचमी श्री शंकर सवारी ( छबीना) का दूसरा दिन .

3

4

विजयादशमी का दूसरा दिन उर्स

25-10-2012 21-12-2012

गुरुवार शुक्रवार

विवरण (5) संपूर्ण धार जिले के लिए संपूर्ण तहसील बदनावार के लिए. संपूर्ण धार जिले के लिए तहसील बदनावर को छोड़कर सम्पूर्ण धार जिले के लिए.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय , उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

बी. एम. शर्मा , कलेक्टर.

1051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. भू- अर्जन - अ.वि.अ. - 1-अ- 82-2011-1012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक

(2)

(4)

(3) निरावल

(1) दतिया

9.42 दतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , जिला दतिया.

(6) दतिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 262. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर )

(4) 498.07

(3) कोठड़ा

(1) धार (

(2) कुक्षी ) मनावर

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि. मान जोबट, संभाग कुक्षी.

सरदारपुर सरोवर परियोजना ( अन्त- र्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में मकान डूब प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 1052

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 22- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

(2) चीनौर

(1) ग्वालियर

धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय

12.504 12.504

(3) पिपरौआ योग ..

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 23 - अ - 82-11-12 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 4 की उपधारा

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

(1) ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) छिदा

(4) 1.596 योग .. 1.596

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा, ग्वालियर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 24- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2) चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) देवरीटांका योग .

(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर. (5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(4) 2.388 2.388

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1053

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

क्र. 27 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

(6) (1) (2) चीनौर

ग्वालियर

(3) दुबहाटांका योग

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) ..

(4) 1.446 1.446

धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5) नहर संभाग क्र.1 , डबरा, ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(2

ग्वालियर , दिनांक 5 मार्च , 2012

क्र. 04 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1) (2) चीनौर

ग्वालियर

(4) 5.387 5.387

(3) बड़ेरा भारस योग .

(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा 4 की उपधारा कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1 , डबरा , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 29 फरवरी 2012

प्र. क्र. 2 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 1054

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

[भाग 1 सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा (हे. में)

कुल रकबा (हे. में)

(4)

(1) (2) (3)

(5)

(6) 564/1

0.276

रायसेन बरेली

0.375 0.780

692/1/1

0.439

मोतलसिर अशासकीय

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , भोपाल.

नर्मदा सेतु पुल के पहुँच मार्ग निर्माण बावत्.

भूमि

0.715

1.155

योग .

नोट. - भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 15 मार्च , 2012

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

कुल रकबा

तहसील/ तालुका

अर्जित किये जाने वाला रकबा

(3)

(5)

(6)

(7) (4)

(1) रायसेन

86

4.804

4.804

(2) बेगमगंज/ चौका बैरागी

1.114

87

1.114

सेमरी मध्यम परियोजना जलाशय निर्माण हेतु .

2.217

62

2.217

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

0.854

0.450

68

3/1

1.393

1.393

5

1.594

1.594

6

0.482

0.482

8/1

1.768

1.768

9/1

1.104

1.104

0.117

0.117

11

13/1

0.563

0.563

14

-0.450

0.450

15/1

6.712

6.712 भाग 1 ]

1055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(1) (2) (3)

(4)

16

0.381

2.165

4

7

0.547

10

0.849

0.567

12

3/2

0.465

0.352

8/2

9/2

0.328

0.190

13/2

17

0.206

18

0.360

30

0.604

38

0.121

39

0.263

40

0.162

3.735

59/2

99/22

0.964

19

0.559

64

0.190

65

0.121

1.149

22

23

2.133

0.117

20

21

0.651

0.490

25

26

2.691

28

0.793

31

0.717

32

1.028

33

0.599

66

0.255

35

0.405

36

1.242

29

0.995

0.660

37

45

1.489

46

1.559

47

2.298

48

0.271

43

0.877

42

2.149

49

0.854

50/1

1.967

88/1/2

2.011

(7)

(5)

(6)

0.381

2.165

0.547

0.849

0.567

0.465

0.352

0.328

0.190

0.206

0.360

0.604

0.121

0.263

0.162

3.735

0.964

0.559

0.190

0.121

1.149

2.133

0.117

0.651

0.490

2.691

0.793

0.717

1.028

0.599

0.255

0.405

1.242

0.995

0.660

1.489

1.559

2.298

0.271

0.877

0.925

0.854

1.967

2.011 1056

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1) (2) (3)

(4)

88/1/3

2.011

88/1/4

2.011

2

1.854

44

3.493

55/1

0.575

63

0.223

59/1

0.364

50/2

1.966

55/2

0.174

96/29

0.134

1.619 ककरूआ गुलाब 10/4

10/5

1.619

2.023

2/5

2/6

2.023

2/7

0.708

2.109

94/10/2

94/10/1

2.124

1.619

10/1

10/2

2.023

2.023

10/3

1.194

10/6

45

4.007

47/1

0.809

47/2

1.251

88/47/1 1.639

88/47/2 1.619

93/10/1

1.200

93/10/2

1.329

4/2/1

1.214 रमपुरा

4/2/2

1.619

4/2/3

0.809

4/2/4

1.619

4/2/5

1.214

4/2/6

1.619

4/2/7

1.214

4/2/8

1.619

4/2/9

1.214

4/2/10

1.214

0.809

4/2/11

4/2/12

0.809

4/2/13

0.809

4/2/14/1

1.214

4/2/14/2 0.809

4/2/14/3 0.809

(7)

(5)

(6)

2.011

2.011

1.000

3.493

0.573

0.223

0.364

0.966

1.174

0.134

0.495

0.495

0.500

0.500

0.250

1.000

1.000

0.500

0.560

0.560

0.510

2.125

0.405

0.405

0.410

0.500

0.405

0.410

1.214

1.619

0.809

1.619

1.214

1.619

1.214

1.619

1.214

1.214

0.809

0.809

0.809

1.214

0.809

0.809 भाग 1 ]

1057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(3)

(4) (1) (2)

4/2/14/4 0.809

4/2/14/5 0.827

1.100

4/2/14/6

4/2/16

0.505

4/2/17

0.633

4/2/18

1.114

4/2/19

1.214

0.231 मरखेड़ा टप्पा 58

59

0.279

60/2

1.905

0.178

61

62

0.057

65/1

0.121

63/1

0.049

365/1

0.057

366/1

0.829

63/2

0.312

0.267

64

65/3

0.077

60/3

0.167

60/5

0.117

60/1

0.269

65/2

0.365

368

0.138

369

0.401

365/2

0.052

0.825

366/2

0.065

376

377

0.218

364/2/3 0.335

360

0.032

0.494

357-358 / 2

363/1

0.486

364/1/2 0.179

373

0.607

374

0.076

458/57/3 0.149

378/1/2/3 0.833

331/1

0.061

332/1

0.162

0.328

334/1

327/1

0.077

339-340

2.310

341/1

(6)

(7)

(5)

0.809

0.827

1.100

0.505

0.633

1.114

1.214

0.231

0.279

1.905

0.178

0.057

0.121

0.049

0.057

0.829

0.312

0.267

0.077

0.167

0.117

0.269

0.365

0.138

0.401

0.052

0.825

0.065

0.218

0.335

0.032

0.494

0.486

0.179

0.607

0.076

0.149

0.833

0.061

0.162

0.328

0.077

2.310 1058

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2) (3)

(4) (1)

331/2

0.061

332/2

0.162

334/2

0.332

0.077

327/2

339-340-1

2.310

341/2

307

0.996

308

1.729

329

0.303

330

0.343

0.607

337-338/2

336/2

0.081

337-

0.061

338/3/2/1

335

0.150

336/1

0.081

0.457

438/337

347/1/1

0.813

347/1/2

1.214

348/1

0.462

356/1

0.223

0.142

346

347/2/1

0.700

347/2/2/1 0.202

356/2

0.101

0.335

357-358/1

378/1/1/1 /

0.494

2/5

1.238

378/1/1/1/1

364/2/2

0.101

362

0.077

363/2

0.125

0.531

357-358/3

372

0.340

378/1/2/4 0.405

348/2/2 0.230

0.117

378/1/1/1/3

0.728

378/1/1/2/4

348/2/1/1 1.614

458/57/4 0.149

337-338/3/ 1 0.688

337-

0.607

338//3/2/2

378/1/2/1 0.825

(7)

(6)

(5)

0.061

0.162

0.332

0.077

2.310

0.996

1.729

0.303

0.343

0.607

0.081

0.061

0.150

0.081

0.457

0.813

1.214

0.462

0.223

0.142

0.700

0.202

0.101

0.335

0.494

1.238

0.101

0.077

0.125

0.531

0.340

0.405

0.230

0.117

0.428

1.614

0.149

0.688

0.607

0.825 भाग 1 ]

1059

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(4) (2) (3)

(1)

378/2

0.729

458/57/1 0.149

378/1/2/2 1.558

458/57/2 0.149

347/2/2/2 0.324

348/2/1/2 0.405

57/1

1.214

486/57

0.979

452/27

0.809

364/2/1

0.689

364/1/1

1.214

370

0.263

378/1/1/1/2 1.236.

0.381

378/1/1/2/1

306

0.129

325

0.182

355

0.943

356/2

0.101

345

0.045

344

1.246

0.677

337/1-338

1.214

57/2

1.214

57/3

57/4

1.214

57/5

1.214

378/1/1/2/3 0.401

68

0.016

69/1

0.020

0.020

69/2

60/4

0.696

0.401

378/1/1/2/2

364/2/4 0.405

0.498 विछुआ जागीर 106

103

0.036

107

0.057

108

0.275

105

0.518

109

0.267

0.159

110/1

157

1.493

100/1

0.090

158

1.457

159

0.158

160

0.117

(6)

(7)

(5)

0.729

0.149

1.558

0.149

0.324

0.405

1.214

0.979

0.809

0.689

1.214

0.263

1.236

0.381

0.129

0.182

0.943

0.101

0.045

1.246

0.677

1.214

1.214

1.214

1.214

0.401

0.016

0.020

0.020

0.696

0.401

0.405

0.498

0.036

0.057

0.275

0.518

0.267

0.159

1.493

0.090

1.457

0.158

0.117 1060

(2)

(1)

(3)

(4)

161

0.182

162/2

0.045

163

0.696

165

0.445

166

0.615

167

0.178

168

0.028

169

0.073

170

1.356

171

0.283

0.510

176/1

177

0.097

97

0.874

96

0.470

101

0.113

180/2

0.324

100/2

0.040

173

0.380

176/2

0.081

174/2/1

0.243

0.522

175/1

174/1/2

1.080

174/2/2 0.113

175/2

0.987

0.500

115/1/2 0.630

115/1/3

0.500

115/1/4

0.500

0.500

115/1/5

1.052

156

180/1/2/1 0.894

0.405

102/1

102/2

0.299

94/2

0.603

94/1

0.648

95

0.186

180/1/2/2 0.890

110/2

0.401

0.267

104/1

104/2

0.109

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(7)

(5)

(6)

0.182

0.045

0.696

0.445

0.615

0.178

0.028

0.073

1.356

0.283

0.510

0.097

0.874

0.470

0.113

0.324

0.040

0.380

0.081

0.243

0.522

1.080

0.113

0.987

0.500

0.630

0.500

0.500

0.500

1.052

0.894

0.405

0.299

0.603

0.648

0.186

0.890

0.401

0.267

0.109

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहनलाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1061

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 1502 - दस - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2) कोतमा

10.060 (1) अनुपपुर

42.600

(3) भाद चुकान निमहा 34.090 छिड़मिड़ी 3.590 योग .. 90.340

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बांकी जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग , अनूपपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 मार्च 2012

क्र. 1876 - भूमि संपादन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) उज्जैन

(2) महिदपुर

(4) 6.24 ( खुली भूमि) 2.24

(3) ग्राम लसुड़िया गोयल ग्राम देलवाड़ी

(खुली भूमि) योग .. 8.44

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर

(6) कछाल तालाब परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के संबंध में.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , महिदपुर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1062

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 7 मार्च 2012

क्र. - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार के, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--.

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) सिवनी

(2) घंसौर

(6) गेंदिया- जबलपुर की छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन के निर्माण बाबत्.

(3) डोला, प. ह. नं. 11 , रा. नि. मं. कहानी, तह. घंसौर.

(4) 1.45 अशासकीय भूमि.

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, जबलपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 2130 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(3)

(2) घंसौर

(1) सिवनी

गेंदिया- जबलपुर की छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन के निर्माण बाबत्.

चटुआ, प. ह. नं. 11 , रा. नि. मं. कहानी, तह. घंसौर.

1.62 अशासकीय भूमि.

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, जबलपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 2130 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी भाग 1 ]

1063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

निम्न सर्वे नंबर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

सिवनी

(2) घंसौर सारसडोल, प. ह. नं. रा. नि. मं. कहानी, तह. घंसौर .

11 , 1.95 अशासकीय भूमि.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) गेंदिया- जबलपुर की छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन के निर्माण बाबत्

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, जबलपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 364 - भू- अर्जन. - 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/

नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2) महेश्वर

(4) 4.330 खरगोन

(3) मेलखेड़ी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर,

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 365 - भू-अर्जन .- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 1064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/ नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(1)

(4)

4.625 खरगोन महेश्वर

भकलाय

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 367 - भू- अर्जन.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/ नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(4) (1)

(3)

महेश्वर

खरगोन

मक्क्षी

9.966

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 366 - भू-अर्जन.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/ नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

(4)

बबलाई

15.696 खरगोन महेश्वर

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

1065 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. 368 - भू- अर्जन. - 2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/ नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.788

(1) खरगोन महेश्वर सुल्याखेड़ी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. अ- 82 - वर्ष 2011-2012-2358.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(3) परसाटोला

(2) बैहर

बालाघाट

(4) शासकीय

हीरापुर जलाशय ( नहर बांध ) के निर्माण हेतु प.ह.नं. 21

(5) कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर, तहसील बैहर,

जिला बालाघाट

भूमि 2.212 निजी भूमि

22.366 योग .. 24.578 (संरचना सहित)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1066

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. अ-82- वर्ष 2011-2012-2359. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

धारा 4 की उपधारा

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(6) (3)

(4)

बालाघाट बैहर

बैजलपुर जलाशय बांयी तट नहर के निर्माण हेतु सिजोरा , प.ह.नं. 52

(5) कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट.

शासकीय भूमि 0.161 निजी भूमि 1.034 योग 1.195 (संरचना सहित)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना , संभाग बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. अ- 82 - वर्ष 2011-2012-2360.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

बालाघाट बैहर सहेजना झारखेड़ा

(4) 1.शासकीय भूमि

(6) झारा जलाशय ( मुख्य नहर बांध डूब क्षेत्र ) के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट.

एवं बैहर माल प.ह.नं. 40 एवं 17

योग ..

17.628 2. वन भूमि 4.690 3. निजी भूमि 21.143 43.597 (संरचना सहित)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1067 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. अ- 82 - वर्ष 2011-2012-2361.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

बालाघाट बैहर कोमो, प.ह.नं. 52

बैजलपुर जलाशय ( नहर बांध , डूब क्षेत्र , वेस्टवियर ) के निर्माण हेतु.

16.106 (सरंचना सहित)

कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना , संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना , संभाग बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. अ- 82- वर्ष 2011-2012-2362.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

बालाघाट बैहर

बैजलपुर, प.ह.नं. 53

कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना , संभाग बैहर ,

शासकीय भूमि

बैजलपुर जलाशय ( दांयी/ बांयी तट नहर, डूब क्षेत्र ) के निर्माण हेतु.

तहसील बैहर, जिला बालाघाट .

निरंक निजी भूमि 3.987

योग .. 3.987 (संरचना सहित)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1068

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 13 मार्च 2012

पत्र. क्र. 894 - भू-अर्जन 2012 - रा. प्र. क्र. अ-82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3) देहण्डीबडी

(2) पेटलावद

(1) झाबुआ

योग ..

(4) 0.10 0.10

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माही परियोजना की रामगढ़ सबमाईनर नं . 1 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म.प्र. ) (5)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 896 - भू-अर्जन-2012- रा . प्र. क्र. अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3) देहण्डीबडी

(2) पेटलावद

(1) झाबुआ

(4) 3.33 3.33

योग ..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नं. 1 निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ. (म.प्र.)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 898 - भू- अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3) रामगढ़

(2) पेटलावद

(1) झाबुआ

3.26 3.26

योग ..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माही परियोजना की रामगढ़ सबमाईनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ. (म.प्र.)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

पत्र. क्र. 900 - भू- अर्जन- 2012- रा. प्र. क्र. अ-82-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) झाबुआ पेटलावद रामगढ़

3.73 योग .. 3.73

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की रामगढ़ सबमाईनर नं . 2 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ. (म.प्र.)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 902- भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ-82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3) देहण्डीबडी

झाबुआ पेटलावद

2.73 योग .. 2.73

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की तलाबपाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ. (म.प्र.)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र. क्र. 904 - भू-अर्जन-2012 - रा. प्र. क्र. अ-82-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3) छायनपश्चिम

(1) झाबुआ

(2) पेटलावद

(4) 1.20 1.20

योग ..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नं. 2 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.

(म.प्र.)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1 1070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

पत्र. क्र. 906- भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ-82-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(1) (2)

(4)

माही परियोजना की रामगढ़ (3) रामगढ़

झाबुआ पेटलावद

योग ..

05.67 05.67

(6) सबमाईनर नं. 1 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.

(म.प्र. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. 300 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं .

जिला

भू-अर्जन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम

तहसील/ तालुका

संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित

ब्यौरा

(हे. में)

हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(4)

(6)

(7)

(1)

(3)

(5)

0.20

अमोला निजी भूमि

शिवपुरी करैरा

7.11

3.34

4.05

(8) सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

0.52

781 663 685 779

8.11

योग .

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, पक्काबांध संभाग मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 1767 - भू-अर्जन- 2011- संशोधन. तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा की अर्जनीय कृषि भूमि के भू-अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र , भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4184 पर दिनांक 25 नवम्बर 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है . जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ी जावें:-

सही संशोधित प्रविष्ठि (2) 19/अ-82/2010-11 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्ठि (1) 19/अ-82/2011-12 शेष प्रविष्ठि यथावत रहेगी .

क्र. 1769- भू-अर्जन- 2011-संशोधन. तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जिरभार की अर्जनीय कृषि भूमि के भू-अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उ‌द्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र , भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4183 पर दिनांक 25 नवम्बर 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ी जावें:-

सही संशोधित प्रविष्ठि (2) 18/अ-82/2010-11 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्ठि (1) 18/अ-82/2011-12 शेष प्रविष्ठि यथावत रहेगी.

खरगोन , दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 369 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम-कांझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.239 हेक्टर.

1.129 हे . शासकीय भूमि निश्चित चरनोई पर स्थित केवल संरचनाएं (भूमि को छोड़कर ) .

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

1.364

54

55

2.137

57

1.011

0.040

59/2

0.081

59/3

0.477

59/5

75/2

0.121

0.288

76/1

0.397

76/2

0.145

76/3

0.215

76/4

0.320

76/5

76/6

0.611

0.378

76/7

0.263

76/8

76/9

0.109

76/10

1.036

0.772

76/11

0.708

76/12

1.145

76/13

0.097

76/14

0.668

76/17

0.405

76/18

76/19

0.291

0.378

76/20

0.377

76/21

823

0.081

825/2

0.494

0.170

825/4

0.360

825/5

0.300

825/6

योग : 15.239 1072

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 59/6 , 74/1/1 कुल रकबा 1.129 हे .. निश्चित चरनोई पर स्थित केवल संरचनाएं ( भूमि को छोड़कर ) .

सर्वे नम्बर

मद (2)

(1)

भूमि पर स्थित संरचनाएं (3) 59/6

निश्चित चरनोई 04 मकान एवं 02 टप्पर 74/1/1

10 मकान

निश्चित चरनोई

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बसंतपुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 370 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - खरगोन

(ख ) तहसील- भगवानपुरा

(ग ) ग्राम- बोरखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.261 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1) 27

0.048

56

0.151

82

0.100

108

0.150

82/138

0.100

83/2

0.026

89/1

0.098

89/2

0.160

0.020

104/1

(2)

(1)

0.040

109/139/3

106

0.190

0.025

104/2

0.020

112/3

0.182

388

389

0.319

0.080

392

2.023

418/1

1.015

418/2

0.514

421

योग 5.261

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जामुनपाटी तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- 11-43.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिः की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की उक्त, प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील- गुलाना भाग 1 ]

1073

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(ग) ग्राम- मकोडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 हेक्टेयर.

सर्वे

क्षेत्रफल

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1665

0.10

1666

0.07

1674

0.03

1675/1

0.03

1675/2

0.03

1675/3

0.03

1677

0.12

1692

0.11

1693

0.03

1705

0.09

1731

0.12

1738

0.10

1790

0.05

1795

0.04

1733

0.14

1735

0.01

1786

0.08

1791

0.02

1765

0.13

1784

0.02

1820

0.08

1821

0.07

1822

0.01

0.03

1823

1867

0.09

1868

0.10

1903

0.11

0.07

1909

महायोग कुल किता 28 कुल रकबा 1.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मकोडी उमरसिंगी तालाब की नहर हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 268- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( शासकीय आबादी ) की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-कवठी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल 636.28 व.मी. ( शासकीय भूमि ) .

सर्वे/खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(व. मी. )

(2)

(1)

317

46.20

35.97

317

325

123.02

325

241.69

97.42

328

47.25

324

317

44.73

योग : 636.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में प्रभावित होने से" .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. , मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. 359 -वाचक- प्र.क्र. 13-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 1074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- मनावर

( ग) ग्राम- भुवादा ( पूरक)

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टर .

सर्वे नं . निजी

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

139/1/1

0.110

139/1/2

0.110

योग : 0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 118260 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर 60 के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 2 मार्च 2012

रा.प्र.क्र. 01- अ-82-2011-12 भू-अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- बहोरीबंद

( ग) ग्राम-नैगवां , प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.42 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

192

0.20

193

0.11

0.02

261

262

0.02

259

0.18

0.14

258, 261

0.55

191 , 195

0.25

160

2.77

162-171-163

0.20

164

167

0.30

138-169

0.58

0.04

170

139

0.10

0.40

130

172

0.11

195

0.20

0.13

197

0.01

198

200

0.03

0.01

211

0.01

213

217

0.06 6.42

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन खलरहा जलाशय निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग गुना, दिनांक 5 मार्च 2012

प्र. क्र.09- अ- 82- सोल्यावेह - 2010-11- कले.- 152.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी भाग 1 ]

1075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम-सोल्यावेह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.140 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

28/1/1/3 ख

0.872

0.303

35/2/14/1/13 क

4.675

35/2/14/1/13 ख

28/1 /2ख

0.941

28/1 / 1 /5क

1.193

35/2/14/1/4 क

0.962

35/2/14/1/4 ख

0.700

28/1/1/6 क

1.431

35/2/14/1/1 क

0.209

3.784

35/2/14/1/1 ख

1.000

35/2/14/1/6 क

0.657

28/1/1/7 क

0.303

35/2/14/1/5 क

35/2/14/1/5 ख

0.303

2.090

28/1/1/8 क

0.209

35/2/14/1/2 क

28/1/1/2 क

1.045

0.303

35/2/14/1/3 क

35/2/14/1/3 ख

2.425

28/1/3

1.045

0.627

35/19 क

35/28 ख

0.063

35/17

1.000

योग 26.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोल्यावेह सिंचाई तालाब निर्माण योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व , चाचौड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 10 मार्च 2012

प्र. क्र. 01 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित , भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की परासली तालाब से नहर एवं बांध योजना के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- गरोठ

(ग) ग्राम- दसौरिया, लाखाखेडी, परासली, माणकी, पिपल्यामोहम्मद, बर्डियाअमरा, फुलखेड़ा, आकलीशिवदास .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.25+0.02+2.02 + 0.33 + 2.0 3.42+1.32 18.40 हेक्टर.

रकबा अर्जित संपत्तियों सर्वे

का विवरण नम्बर

(हे.मे. )

(3)

(2)

(1)

ग्राम- दसौरिया

0.07

191

198

0.15

0.02

199

200

0.01

संतरा पौधे 27 208

0.19

210/1

0.09

0.02

211/1

210/2

0.18

संतरा पौधे 56 1076

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(3)

(2)

(1)

211/2

0.01

0.09

192

207

0.01

610

0.57

611

0.25

612

0.01

624

0.01

671

0.02

संतरा पौधे 20 675

0.03

0.07

676

673

0.13

674/1

0.10

674/2

0.03

602

0.06

0.07

679

728

0.12

729

0.30

735/2

0.02

756

0.31

763

0.08

संतरा पौधे 12 765

0.09

संतरा पौधे 39 766

0.16

767

0.03

1006

0.12

1007

0.06

1008

0.11

1009/1

0.05

0.06

1010/1 .

1010/2

0.30

1015

0.17

संतरा पौधे 24 1018

0.22

1016

0.10

1030

0.16

1031

0.01

1032

0.09

1036

0.34

1300

0.01

1305

0.22

1306

0.05

1009/2

0.05

1126

0.19

संतरा पौधे 42 1138

0.02

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.01

1139

0.07

1127

0.03

1131

1130

0.01

1150

0.08

1151

0.36

संतरा पौधे 110

0.40

1153

0.03

1289 पै.

0.30

1292

0.01

1293

0.11

1295

0.15

1301

0.10

1321

1325

0.03

1308

0.03

0.06

1364/2

0.12

1369

0.15

1370

1376

0.10

1377

0.12

0.02

1380

0.14

1383

0.15

1459

1460

0.08

0.05

1463

0.16

750

संतरा पौधे 57

0.10

1472

0.10

1470

0.05

1480/1

0.08

1481

1480/2

0.05

0.09

1482

1507

0.07

0.21

1511

9.25

योग

ग्राम-लाखाखेडी

0.02

संतरा पौधे 8 13

योग 0.02

ग्राम-परासली

0.04

5

6

0.10 भाग 1 ]

1077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2)

(3) (1)

19/2

0.08

19/1

0.03

20/1

0.08

41

0.03

158

0.08

11

0.09

167

0.01

0.08

168

319

0.11

169

0.12

14

0.12

25

0.01

320

0.06

170

0.02

0.03

13

175

0.08

312

0.28

0.25

119/13

0.15

313

0.12

314

315

0.05

योग .. 2.02

ग्राम-माणकी

0.17

140

238

0.16

0.33

योग .

ग्राम -पिपल्यामोहम्मद 11

0.16

13

0.01

19

0.06

22

0.24

24

0.12

54

0.12

60

0.03

0.08

57, 58

0.03

59

0.09

375, 376

382/1

0.08

328/2

0.04

0.07

383

0.05

391

(2)

(3) (1)

0.18

392

393

0.18

0.05

373, 374

0.09

62

0.03

63

0.11

400

0.22

401

योग .. 2.04

ग्राम-बर्डियाअमरा

0.18

संतरा पौधे 42 360

0.14

371

370

0.37

संतरा पौधे 65

0.03

369

0.08

361

373

0.10

374

0.06

375

0.11

377

0.26

378

0.15

0.05

849

855

0.10

0.04

856

0.08

864

857

0.09

0.07

870

0.07

871

0.01

878

880

0.09

881

0.03

888

0.24

0.01

889

0.12

890

0.22

901

0.08

900

0.09

902

0.08

संतरा पौधे 18 903

904

0.14

0.11

संतरा पौधे 36 908

सागवान पौधे 36 909

0.03

0.13

910

0.06

858

योग .. 3.42 1078

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(3)

(2)

ग्राम-फुलखेडा

376 पै.

0.04

376 पै .

0.04

0.02

732

0.01

389

0.01

390

541

0.08

543

0.03

546

0.08

547

0.01

544

0.05

549

0.01

550

0.01

741

0.08

0.04

718

731

0.09

733

0.06

734

0.08

0.12

721

735

0.18

0.02

738/2

740

0.08

743/1

0.18

योग 1.32

ग्राम-आकली शिवदास

781/8

कुंआ कच्चा 1 783/2

ट्यूबवेल 1 669

संतरा पौधे 160 ,

कुंआ पक्का1 574

संतरा पौधा 80 568

संतरा पौधे 185 583

कवेलू पोश मकान 1

कुंआ कच्चा 1

संतरा पौधे 40 764

कुंआ कच्चा 1 योग

महायोग ..

18.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . पराससी तालाब से नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 12 मार्च 2012

प्र.क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन : -

जिला-टीकमगढ़

(क)

तहसील-भोहनगढ़

(ख)

नगर/ ग्राम- बाबाखेरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-3.690 हेक्टेयर

(ग)

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.005

329/1

0.250

329/2

0.410

329/3

0.150

268

0.010

269

272

0.120

0.080

274

0.050

275

246

0.130

0.060

245

0.030

224

0.020

225

0.010

238 भाग 1 ]

1079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

237

0.100

236

0.130

234

0.015

233

0.010

0.010

232

117

0.200

119/5ख

0.270

119/45/1

0.190

119/3

0.340

119/2

0.380

23/2/1

0.130

24/2/1

0.160

1/2

0.430

3.690

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 2 अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- शिवराजपुर जागीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.850 हेक्टेयर

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

461/2

0.180

458/2

0.200

458/1

0.020

457/2/2

0.060

0.010

457/2/1

366/1

0.030

367

0.210

(2)

(1)

0.120

368

370

0.260

0.060

371

0.130

373/3

0.020

336

0.270

373/5

0.040

373/2

0.120

373/1

0.080

331

330

0.100

0.010

329

0.010

230

0.070

231

0.070

236

0.180

233

0.070

234

0.060

244

0.050

190/486

0.220

246

0.200

254

2.850

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 7 - अ -82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 1080

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-छोला

( घ ) कुल रकबा 0.224 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

166/1

0.064

0.032

166/2

166/3

0.064

0.064

180/2-183/1

0.224

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परियोजना उदय मलजल प्रवाह .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 13 मार्च 2012

क्र.क्यू- भू-अर्जन- 2012-477 से482. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णनः- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील-कोलारस

(ग) ग्राम-डोंगरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

566

0.10

0.23

567

0.28

568

0.20

569

योग : 0.81

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पारागढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-483 से 488. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- कोलारस

(ग ) ग्राम- पारागढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा

क्षेत्रफल

नं.

(हे. में)

0.15

38

56

0.23 0.38

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पारागढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-489-494. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भाग 1 ]

1081

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

भू -अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-कोलारस

(ग ) ग्राम-शेरगुढ़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

56

0.05

60

0.06

0.08

62

63

0.04

65

0.08

166

0.16

168

0.01

0.07

198

199

0.06

0.05

200

201

0.16

202

0.19

203

0.03

1.04

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कूड़ा पाडौन तालाब की नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-495 से 500.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन अशासकीय भूमि (क) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील- कोलारस

(ग) ग्राम-गुगवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.11

1/2

0.09

3/3

0.25

3/4

1.25

3/6

0.08

9/1

0.11

32/1/3

0.20

32/3/1

0.15

33/1

33/2

0.11

0.17

36

0.22

37

0.130

215

219

0.14

0.01

220/1

221

0.01

0.01

222/1

0.01

223

0.10

224

0.02

225/2

0.08

232

233/1

0.14

0.12

233/2

0.02

234

0.45

237/1

0.04

251/1

230/6

0.02

योग 3.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पिसनहारी की टोरिया तालाब की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1082

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 259-- भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 18-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सोलिया तालाब योजना के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

( ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग ) नगर/ग्राम- अजन्दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा

(2)

(1)

2450

0.39 में से

(3) 0.05 2449

0.26 में से

0.05

0.47 में से

2452

0.15 2453

0.50 में से

0.15 2448

0.35 में से

0.10 योग 1.97 में से

0.50 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सोलिया तालाब योजना हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 262- भू- अर्जन- 2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई . अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सोलिया तालाब योजना के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग) नगर/ ग्राम - सेजगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (1)

(2)

(3)

0.40

0.49 में से

1882

0.30

2.10 में से

1887

0.20 1881

0.85 में से

0.05

0.05 में से

1884

0.95

3.49 में से

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सोलिया तालाब योजना हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 265 - भू- अर्जन- 2012-प्र. क्र. 20- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई . अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सोलिया तालाब योजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग ) नगर/ग्राम-सोलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.345 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला

रकबा (हेक्टर में )

रकबा

(3)

(2)

(1)

352

0.15

0.15 में से

0.57 में से

0.57 354

0.15 में से

0.15 290 भाग 1 ]

1083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 287

0.36

0.36 में से

0.18 में से

288

0.18 286

0.29

0.29 में से

289

0.05 में से

0.05 353

0.35 में से

0.35 294

0.97 में से

0.97

0.27 में से

285

0.27 270

0.40 में से

0.40 269

0.27 में से

0.27

0.39 में से

271

0.39 268

0.52में से

0.52

0.49 में से

272

0.49

0.21 में से

283

0.21 273

1.00

1.43 में से

278

0.26 में से

0.26 182

1.42में से

0.42

1.14 में से

281

1.14

0.89 में से

282

0.89 277

0.61 में से

0.61

0.35 में से

275

0.35

2.50 में से

181

0.60 267

0.39 में से

0.39 351

0.20

0.51 में से

274

0.21 में से

0.21 356

0.95 में से

0.50

4.27 में से

349

0.09 327

0.83 में से

0.03

0.65 में से

328

0.15

0.90 में से

407

0.03

1.04 में से

410/2

0.075

1.48 में से

346

0.165 322

0.165

1.11 में से

0.165 310

0.75 में से

0.85 में से

251

0.18

0.105

0.41 में से

252

13.345

28.57 में से

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोलिया तालाब योजना हेतु भू- अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 12 मार्च 2012

क्र. 106 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- नौगवॉ दर्शनसिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.12 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.14

114

0.28

116

0.11

119

120

0.26

122

0.10

0.25

140

0.04

141

142

0.06

0.21

150

0.04

151

158

0.19

0.17

171.

172

0.19

0.26

175

0.22

189

195

0.19

196

0.02

210

0.21

0.08

216

0.02

218

0.02

219

0.02

220

222

0.07

0.02

223

0.20

229 1084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

232

0.02

0.12

233

0.17

234

235

0.06

0.22

241

242

0.14

243

0.12

0.02

244

245

0.01

247

0.05

248

0.03

250

0.15

251

0.05

253

0.02

459

0.05

461

0.11

466

0.09

0.25

471

474

0.09

475

0.08

479

0.48

487

0.12

0.05

488

489

0.01

490

0.06

0.03

491

0.04

492

0.11

493

6.12

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 108 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- जोरौधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.15

3

0.16

4

0.27

9

11

0.31

0.06

15

0.07

16

0.16

17

1.18

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 110 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम - पड़खुरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.59 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

15

0.02

0.01

53

0.03

55

-0.34

57

0.11

58

0.03

60

0.11

76

0.30

79 भाग 1 ]

1085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2) 82

0.05 83

0.04

0.01 84

88

0.04 90

0.12

0.00 99

100

0.06 106

0.09 107

0.07

0.00 108

121

0.03

0.11 122

0.22 134

150

0.02 152

0.04 158

0.01

0.01 189

190

0.01 191

0.01 192

0.02 194

0.07

0.06 195

260

0.01 261

0.02 262

0.01

0.01 264

269

0.01 288

0.01

0.01 300

302

0.06 562

0.01 564

0.01 565

0.01 566

0.16 567

0.04

(2)

(1)

0.01

571

572

0.01

0.01

574

0.00

603

0.04

641

0.04

643

0.07

645

2.59

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 112 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- खैरही

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.70 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टेयर में)

नम्बर

(2)

(1)

0.22

98

0.04

88

38

0.12

0.30

15

36

0.03

0.05

37

0.11

39

0.28

34

0.12

36

49

0.19

0.24

48

1.70

योग :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

1086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 114- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम - पड़ैनिया पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

90

0.19

104

0.18

0.07

99

100

0.13

147

0.20

योग : 0.77

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 116- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1

0.12

0.07

13

0.06

14

15

0.03

16

0.08

18

0.08

19

0.01

0.06

22

0.04

23

0.15

27

32

0.09

33

0.04

0.03

34

0.05

47

0.05

46

0.04

45

44

0.04

0.02

43

41

0.03

40

0.09

0.34

105

0.18

106

1.70

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 118- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- तेन्दुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.27 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

99

0.17

100

0.03

101

0.02

108

0.02

0.12

111

0.04

116

120

0.26

121

0.16

124

0.11

149

0.04

641

0.04

642

0.00

0.03

644

646

0.03

0.13

647

649

0.27

650

0.03

0.03

651

0.02

652

668

0.12

0.03

701

703

0.02

705

0.21

0.02

706

707

0.03

0.08

709

716

0.52

0.04

717

0.04

719

0.05

720

0.02

721

0.12

722

727

0.01

(2)

(1)

0.09

758

763

0.10

0.01

830

0.05

831

833

0.03

834

0.01

0.10

845

0.11

846

865

0.11

0.02

866

0.03

867

0.12

876

0.02

877

0.09

879

0.06

881

0.03

882

0.04

909

0.02

910

0.02

912

920

0.04

0.03

921

0.03

924

0.05

925

0.03

941

942

0.04

0.02

943

0.04

948

0.06

949

0.06

950

0.02

959

0.03

960

0.08

966

0.03

967

0.03

969

0.03

970

0.05

983

0.08

987

0.07

988

0.11

992

0.05

1011

0.11

1012

0.14

1013

0.30

1020

1037

0.04 1088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2)

(1)

0.05

1038

0.06

1053

1054

0.09

0.09

1055

1056

0.05

0.04

1057

1060

0.07

1062

0.06

1063

0.05

1065

0.10

1067

0.04

1068

0.06

1081

0.02

1083

0.01

1084

0.01

1085

0.02

1086

0.01

1087

0.04

1088

0.04

1089

0.02

0.05

1090

1092

0.05

1093

0.07

1094

0.13

1095

0.01

1096

0.03

0.06

1100

1101

0.04

1105

0.04

1106

0.04

1107

0.04

1110

0.10

0.32

1111

1112

0.14

0.04

1113

1114

0.08

1117

0.33

1135

0.12

0.07

1136

1147

0.09 8.27

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 120 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- पुरुषोत्तमगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.14

142

0.05

143

188

0.03

0.12

191

192

0.09

0.03

195

0.36

198

0.11

199

206

0.25 1.18

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 122 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - गोपद बनास भाग 1 ]

1089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(ग ) नगर/ग्राम-विजयपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.54 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.21

197

199

0.19

200

0.06

201

0.07

225

0.03

221

0.07

227

0.02

226

0.07

220

0.28

214

0.03

233

0.19

156

0.32

1.54

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 124- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- अमरवाह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.07

1226

1228/1

0.06

1229

0.03

1230

0.06

1257

0.06

1258

0.04

1259

0.11

0.10

1269/1 , 1269/2

1264

0.11

1270

0.10

1281

0.26

1283/2

0.25

(2)

(1)

0.57

1307

0.03

1313

0.02

1314

0.10

1315

0.07

1316

0.01

1317

0.34

1318

0.04

1320

1321

0.08

1323

0.05

0.12

1328

1329

0.12

1333

0.12

0.11

1334

0.06

1335

0.07

1349

0.05

1362

3.21

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 126- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- गेदुरहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.07

232

236

0.07

0.10

237

0.25

240

0.04

242

243

0.18 0.71

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. 128 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- सीधी खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.66 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

266

0.15

261

0.28

258

0.05

250

0.35

254

0.05

252

0.28

216

0.16

217

0.16

218

0.09

53

0.55

54

0.06

56

0.07

59

0.05

60

0.05

66

0.10

70

0.29

71

0.21

74

0.06

76

0.45

81

0.32

79

0.33

103

0.45

0.16

104

105

0.58

107

0.03

(1)

(2)

109

0.09

0.08

110

0.16

112

योग .. 5.66

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 130 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

नगर/ग्राम- गाड़ा बबन सिंह

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -0.71 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.01

417

419

0.01

420

0.01

0.03

424

425

0.02

0.03

426

0.01

435

436

0.00

968

0.02

0.01

971

0.02

972

0.01

9.73

0.05

974

0.00

979 भाग 1 ]

1091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

980

0.00

981

0.01

0.04

982

983

0.03

0.00

987

0.00

988

992

0.04

1027

0.00

1028

0.01

1035

0.02

1036

0.06

1037

0.04

1038

0.00

1039

0.00

1080

0.00

0.05

1082

1103

0.06

1185

0.03

1193

0.00

1194

0.04

1201

0.03

1207

0.02

1214

0.00

योग .. 0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 132- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- जोगीपुर

लगभग क्षेत्रफल -1.66 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

0.06

151

0.09

152

0.43

159

0.11

117

0.19

109

0.07

236

365

0.26

0.10

366

0.10

367

368

0.06

0.09

369

341

0.10 योग . 1.66

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सोधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 134 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- नौगवॉ धीर सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.80 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

176

0.03

180

0.42 1092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2) 191

0.03

0.02 192

0.05 193

206

0.06

0.32 208

211

0.13 213

0.31 214

0.10 215

0.01 216

0.12

0.22 217

0.07 218

222

0.02

0.02 223

0.08 225

226

0.10 227

0.05

0.00 229

230

0.02 231

0.05 232

0.02 233

0.08 234

0.03 235

0.03 236

0.05 237

0.01

0.04 238

0.03 242

244

0.02 245

0.05 246

0.02 247

0.02 253

0.05

0.02 262

263

0.02 266

0.04

0.06 270

275

0.02 276

0.01 277

0.07 283

0.02 284

0.34

(2)

(1)

0.12

285

0.02

286

0.03

287

0.03

288

0.00

289

0.04

290

0.12

291

0.05

294

0.02

296

0.04

308

0.21

310

0.22

312

0.29

315

0.16

318

0.01

321

0.04

323

0.03

324

0.07

325

327

0.04

328

0.11

330

0.01

0.10

330/679

0.15

332

0.12

333

0.16

335

0.19

337

0.09

368

0.03

370

0.01

372

373

0.03

385

0.03

0.04

386

0.02

387

388

0.06

389

0.09

0.04

390

0.00

419

0.03

420

0.10

421

0.02

422

0.10

432 भाग 1 ]

1093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2) (1)

433

0.12 434

0.09 452

0.09

0.02 453

454

0.11 460

0.12 462

0.11 472

0.09 475

0.02 476

0.05

0.26 499

500

0.02 501

0.13

0.03 504

506

0.01

0.01 510

517

0.08 518

0.06

0.03 519

0.40 533

0.01 535

0.13 536

537

0.12 538

0.03 544

0.02 547

0.09

0.03 548

549

0.28 550

0.05 551

0.27 552

0, .02 576

0.12 597

0.01 595

0.02 596

0.03 597

0.13 598

0.30 619

0.20 622

0.03

0.24 641

0.04 642

(2)

(1)

0.03

643

0.03

654

0.14

655

0.23

659

10.80

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 136- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- सीधी

(क)

(ख ) तहसील - गोपद बनास

नगर/ ग्राम - जमोड़ी कला

(ग)

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.21 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.21

379

0.32

380

0.21

381

387

0.08

0.05

390

0.03

389

0.05

392

396

0.07

0.15

398

0.06

399

0.09

397

408

0.01

0.07

409

0.04

408

405

0.01 1094

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2)

(1)

407

0.01

431

0.20

342

0.02

0.12

433

452

0.02

0.20

454

294

0.02

0.00

346

458

0.02

457

0.21

288

0.01

287

0.20

286

0.12

284

0.09

251

0.02

250

0.08

248

0.28

241

0.13

240

0.01

3.21

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 138 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- रामगढ़- I

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.91 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

84

0.04

(1)

(2)

349

0.02

0.04

350

0.04

351

352

0.02

0.01

353

0.06

357

370

0.01

0.09

378

380

0.08

0.03

381

383

0.10

0.01

387

0.07

388

390

0.09

0.02

391

0.01

392

0.17

403

योग .. 0.91

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- रामगढ़- II

लगभग क्षेत्रफल -0.85 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

37

0.07

0.15

41

0.15

30

0.06

28

0.02

26

0.06

27

0.15

25

23

0.09

22

0.10 योग .. 0.85 महायोग 1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

क्र. 140- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

नगर/ ग्राम- बटौली

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.74 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

137

0.17

140

0.07

141

0.09

142

0.02

165

0.05

172

0.09

173

0.09

174

0.04

197

0.10

0.15

204

0.05

246

0.06

249

0.07

250

252

0.06

254

0.07

255

0.04

258

0.07

307

0.07

309

0.08

313

0.08

362

0.01

363

0.12

371

0.09

योग .. 1.74

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 142- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सीधी

(क )

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- बम्हनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.11

472

0.01

473

0.05

474

578

0.03

0.06

580

581

0.03

0.06

584

0.02

585

587

0.05

588

0.02

0.07

589

0.04

591

0.06

592

0.00

593

0.22

594

0.01

595

605

0.02

0.04

607

0.02

611

612

0.05

0.06

613

0.07

614

0.02

616

617

0.01 1096

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2)

(1)

912

0.06

964

0.19

0.02

965

966

0.05

967

0.01

970

0.01

972

0.03

0.01

987

988

0.04

989

0.05

0.05

990

0.05

991

0.03

992

0.02

993

994

0.01

0.01

995

1032

0.03

1362

0.03

योग .. 1.83

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 144- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम - बसौड़हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.813 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में) (2)

(1)

20

0.050

(2)

(1)

0.082

21

0.064

22

0.026

23

26

0.091

0.013

28

94

0.024

0.088

95

0.024

96

0.070

131

0.026

134

0.038

135

0.046

136

137

0.040

138

0.125

0.224

141

0.040

143

0.085

145

0.118

160

0.029

162

0.074

166

0.069

167

0.086

168

175

0.038

177

0.019

180

0.102

0.069

195

0.053

243

योग .. 1.813

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 146 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी भाग 1 ]

1097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम - मुठिगवॉ कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

0.26

116

120

0.24

121

0.05

122

0.04

137

0.28

203

0.07

204

0.05

208

0.17

225

0.11

226

0.02

230

0.10

1.39

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 148 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- करगिल

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे . में)

(1)

(2)

0.02

489

340

0.05

339

0.03

(2)

(1)

335

0.01

0.01

332

0.06

331

0.04

333

0.03

334

योग . 0.25

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 150- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- मूड़ीताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.27 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे . में )

(1)

(2)

0.05

29

0.12

37

0.07

39

0.12

53

54

0.12

0.11

57

0.02

62

0.02

63

0.04

64

0.10

68

0.02

69

0.07

70

0.06

75

82

0.04

87

0.04 1098

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

88

0.09

90

0.07

0.11

98

योग .. 1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 152- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- मौहरिया कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.78 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे . में) (2)

74

0.27

76

0.11

86

0.12

87

0.06

88

0.05

89

0.04

91

0.09

92

0.08

0.24

93

94

0.07

97

0.17

184

0.46

188

0.16

0.34

191

200

0.52 योग 2.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 154- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

तहसील- रामपुर नैकिन

(ख )

नगर/ ग्राम- कथरिहा

(ग )

लगभग क्षेत्रफल -2.18 हेक्टेयर.

( घ)

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.07

257

255

0.16

173

0.20

146

0.41

145

0.31

0.11

175

0.06

176

177

0.07

178

0.03

0.05

180

0.13

241

239

0.04

0.02

237

236

0.02

0.06

243

0.04

227

222

0.09

215

0.10

212

0.10

208

0.11

2.18

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

क्र. 156 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- कुबरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.41 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

1840

0.02

0.09

1843

1844

0.25

:

0.24

1845

1868

0.32

1869

0.29

1871

0.17

1870

0.02

1885

0.11

1886

0.01

1887

0.11

1892

0.30

1893

0.22

0.03

1894

1895

0.05

1883

0.60

0.58

1884

योग : 3.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 158 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

( ग ) नगर/ग्राम - जमोड़ी खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.77 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.04

130

0.41

162

0.07

164

0.01

171

0.08

177

0.01

178

180

0.08

0.10

182

0.02

183

0.04

189

0.15

191

0.03

194

0.01

242

0.06

244

0.04

245

0.15

246

0.03

247

0.06

248

0.05

250

0.15

312

0.07

313

0.31

314

315

0.09

0.01

317

0.01

318

0.01

321 1100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

322

0.00

471

0.06

480

0.06

481

0.12

494

0.03

495

0.04

496

0.04

498

0.08

499

0.07

504

0.03

505

0.12

524

0.09

525

0.15

526

0.05

527

0.05

529

0.01

545

0.00

546

0.21

547

0.02

556

0.22

577

0.01

578

0.01

579

0.09

581

0.06

584

0.04

589

0.02

योग : 3.77

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 160- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- महराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

159

0.33

0.15

155

146

0.09

145

0.06

0.20

73

0.20

55

0.06

54

योग : 1.09

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 162- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- धनखोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.25

74

0.10

75

135

0.21

0.08

136

137

0.11

0.08

143 भाग 1 ]

1101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(1)

(2)

145

0.15

227

0.10

231

0.12

235

0.02

236

0.02

योग : 1.24

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 164- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील -गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- पनवार बघेलान

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकवा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

15

0.12

17

0.15

19

0.16

61

0.03

64

0.23

66

0.01

67

0.04

68

0.03

70

0.03

104

0.17

107

0.03

109

0.06

110

0.04

(2)

(1)

0.02

121

122

0.02

0.09

124

0.01

128

0.14

152

0.19

157

0.14

163

169

0.14

0.14

170

171

0.14

177

0.14

0.14

178

179

0.14

0.14

181

0.11

571

योग : 2.80

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 166 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- गाड़ा लोलर सिंह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.54 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

222

0.04

0.09

223

224

0.01

225

0.03 1102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2) (1)

240

0.21 241

0.03 277

0.05 430

0.04 431

0.05 435

0.13 436

0.01 437

0.06 440

0.19 466

0.25 468

0.06 571

0.01 618

0.03 629

0.09 631

0.01 632.

0.02 633

0.02 635

0.01 636

0.00 637

0.08 638

0.03 647

0.01

0.03 663

666

0.15 670

0.07 671

0.01 992

0.07 1054

0.09 1148

0.24 1151

0.02 1152

0.07 1153

0.02 1155

0.03 1157

0.10 1158

0.06 1159

0.02

योग : 2.54 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 168 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- सेमरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.83 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

5

0.20

0.20

6

0.43

104

0.62

109

221

0.34

0.11

231

0.29

232

233

0.30

250

0.34 योग : 2.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 13 मार्च 2012

प्र. क्र. 60- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- भौंरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.190 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

1103

(3)

(2)

(1)

0.084 619

0.670

0.066

0.33

614

0.066 0.750

615

0.132 0.770

613

0.420

0.110 610

0.048 0.940

608

0.138 733

1.740

0.740

0.102 734

0.560

0.096 735

0.042 0.660

737

0.860

0.033 738

0.075 0.930

751

0.065 0.860

749

0.072 747

1.550

0.320

0.072 748

1.620

0.120 1060

0.102 1062

2.030

0.180 1079

1.040

1.040

0.060 1090

0.117 0.160

661

0.117 668

0.620

0.114 1.110

671

1.580

0.090 674

688

0.550

0.096

अर्जित किये

जाने वाला

अनुमानित

रकबा

(हे. में)

(2)

(3) (1)

492

0.85

0.064 631

0.990

0.140 630

1.650

0.272

0.920

634

0.096 643

0.056

1.090

642

1.420

0.264 648

0.850

0.048

1.370

640

0.040 639

0.430

0.234 660

1.330

0.228 638

1.56

0.176

1.190

629

0.108 628

1.790

0.108

1.800

0.168 627

625

0.990

0.060 621

1.050

0.132

0.102 620

0.960

0.252 687

1.750

0.086 724

1.140

0.086 3.520

695

0.060 706

0.440

707

0.067 1.470

0.096 0.690

719

0.060 0.410

720

721

0.410

0.066 723

2.200

0.090

0.120 715

2.280

0.168 716

1.640

0.072 1086

0.53

0.018 1071

0.23

1.620

2

0.168 0.520

0.090 3

2.400

0.102 8

1.710

0.096 9

1.58

0.108 29

0.500

0.036 25

0.760

0.090 26

24

0.126

1.00 1104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2)

(3) (1)

53

1.380

0.216 55

0.850

0.072 56

0.850

0.078 57

0.850

0.072 58

1.180

0.048

0.860

72

0.054

0.250

71

0.078 70

0.430

0.030 68

1.580

0.144

0.840

195

0.108 194

1.100

0.090 193

0.450

0.066 192

0.420

0.054

0.066 153

0.42

154

0.180

0.012 155

1.040

0.132 58

0.170

0.024 53

1.380

0.120 52

1.260

0.120

0.960

75

0.096

0.880

0.120 79

80

0.024

1.90

81

0.680

0.120 214

1.170

0.162 212

1.010

0.192 256

0.060

0.97

257

0.440

0.090 270

0.200

0.060 269

0.750

0.030

0.68

272

0.030

1.66

273

0.072

योग : 9.190 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 61 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग ) ग्राम- चीनौर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.684 हेक्टेयर.

अर्जित किये सर्वे नं.

जाने वाला

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अनुमानित

रकबा (हे. में)

(3) (1)

(2)

0.160

1.233

92

0.056

0.596

93

1.244

0.162 94

0.272 122

0.836

0.162 124

0.794

0.184 125

0.617

0.088 171

0.481

0.160 175

0.894

0.128 176

0.428

177

0.376

0.144 183

0.084

0.032

0.163 187

1.484

0.261

0.173 188

योग : 1.684 भाग 1 ]

1105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 62 - अ- 82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला--ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- चकशंकरपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.532 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे . में ) (2)

2मिन

0.148

7

0.143

9

0.038

10

0.132

11

0.027

0.044

48

योग : 0.532

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 63 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग ) ग्राम- बड़ेरा झील

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.000 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )

(3) (1)

(2)

1.46

0.248 4

0.256 7

1.29

1.20

0.144 14

0.128

1.01

15

1.37

0.112 39

0.100

0.37

40

0.37

0.012 37

योग : 1.000 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

1106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

प्र. क्र. 64 - अ- 82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम-झांकरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल--0.552 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

205

0.288

206

0.144

741 मिन

0.120

योग : 0.552

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 65 - अ - 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-टप्पा घाटीगांव

(ग) ग्राम-चैत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.562 हेक्टेयर.

अर्जित किये सर्वे नं.

कुल रकबा

जाने वाला (हेक्टेयर में )

अनुमानित

रकबा

(हे. में)

(2)

(3) (1)

0.52

1.045

479/1 मिन

0.52

2.090

479/4मिन

0.377

1.463

53/1

1.040

2.090

479/5 मिन

0.858

4.180

478/3

0.786 478/2

2.926

0.460

1.672

478/1

0.80

2.017

477/1 मिन

0.71 54/1

1.463

0.30

1.672

477/3

0.201

1.462

477/4 मिन-3

0.780

2.445

56/2

0.617

0.836

44/1

2.508

0.23 48/5

0.52

1.392

27/2/1

0.52

1.742

27/2/2

0.690

1.547

33/4

0.327

1.567

33/2मिन

1.567

0.635 33/2मिन

2.090

0.617 29/2

2.090

0.617 29/4 मिन-2

1.592

2.717

32/2

3.672

0.845 31/2

योग : 14.562 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 389 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू- अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक/ 215/05/कोर्ट/ 11 , इन्दौर दिनांक 9 मार्च , 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील - महेश्वर

(ग) ग्राम का नाम- सीतामउ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.313 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

38/1

0.421

38/2

0.417

40/1

0.951

40/2

0.951

40/3

1.962

41

3.213

130/1 पैकि

1.540

130/2 पैकि

0.219

130/3 पैकि

0.182

130/4 पैकि

0.189

131/1

1.199

131/2

2.152

131/3

0.473

0.101

131/4

131/5

1.133

131/6

1.962

131/7

0.449

131/8

0.799

योग.. 18.313

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर , जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय , खरगोन , 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल -1 ) , महेश्वर जल विद्युत परियोजना/ म.प्र.रा.वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 388 - भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त , इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक/ 214/05 /कोर्ट/ 11 , इन्दौर दिनांक 9 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम का नाम- सुल्तानपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.023 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.389

49/2

0.218

51/2

53/3/2

0.745

0.287

55

56

1.356

59/1

0.555

1.902

59/2, 61 , 65/1 ख

1.133

59/3 , 67/4

0.757

59/4, 65/3

62

0.809 1108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 2012

(2) (1)

0.615 63/1 peki

0.247 64/1 peki

65/1क

0.202 65/2

0.632 66/2

0.445 67/2

0.032 68

0.938 66/1

0.630 67/1

0.538 74

0.282

0.405 75पैकि

76/1 पैकि

0.462 76/2

1.000 86/1 पैकि

0.170

0.324 86/2पैकि

1.295 91/2, 92/2

(2)

(1)

1.295

91/3 , 92/3

1.360

147

योग.. 19.023

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना, मण्डलेश्वर मुख्यालय , खरगोन , 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल-1 ) , महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2012

सूचना

क्र. एफ. 1-1-2010 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन एक नवीन तहसील बजाग , जिला डिण्डौरी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2 ) इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जासकेंगे :--

अनुसूची

परिवर्तन का प्रकार

मुख्यालय

क्र. प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील (1) (2)

(4)

(3)

1

बजाग

डिण्डौरी

बजाग

सीमाएं

(6)

(5)

पूर्व में तहसील पेण्ड्रा ( छ.ग. ) पश्चिम में तहसील डिण्डौरी

वर्तमान तहसील डिण्डौरी के रा.नि.मं. बजाग के 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं.

1109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 2012

भाग 1 ]

(6) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

उत्तर में तह. पुष्पराजगढ़ दक्षिण में तह. पडरिया एवं लोरमी (छत्तीसगढ़) .

गाड़ासरई के 25 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. करंजिया के 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. गोरखपुर के 17 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 80 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बजाग में कुल 80 प.ह.नं. होंगे जिसमें कुल ग्राम 197 होंगे .

परिवर्तन का प्रकार

क्र.

सीमाएं मुख्यालय

शेष तहसील

(5)

(6) (1)

(3)

शेष तहसील डिण्डौरी (4)

(2)

डिण्डौरी

डिण्डौरी

2

डिण्डौरी

पूर्व में- तहसील बजाग पश्चिम में- तहसील शहपुरा उत्तर में तहसील पाली दक्षिण में तहसील बिछिया एवं कवर्धा.

वर्तमान तहसील डिण्डौरी के रा.नि.मं. शहपुर के 20 प.ह. , रा.नि.मं. विक्रमपुर क्र. 21 प.ह. , रा.नि.मं. डिण्डौरी के 20 प.ह. , रा.नि.मं. नेवास के 11 प.ह. , रा.नि.मं. अमरपुर के 25 प.ह. रा.नि.मं. सक्का के 17 प.ह. , रा.नि.मं. समनापुर के 22 प.ह. , रा.नि.मं. बम्हनी के 21 प.ह. , कुल पटवारी. हल्के 157 एवं 413 ग्राम रहेंगे .

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-03-23.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-03-23.12.Ordinary.