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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 30 March 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-03-30.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

म

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012 - चैत्र 10 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2012

क्र. ई - 5-849- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री सी.बी. सिंह, आयएएस. , कलेक्टर जिला विदिशा को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री सी.बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री शशिभूषण सिंह , राप्रसे ( 93 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है.

1111

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी.बी. सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

( 4 ) श्री सी. बी. सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशिभूषण सिंह , कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सी. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

1112

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. एफ. 1 ( ए) 400-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2012 द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 10 जनवरी से 24 जनवरी 2012 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार " अण्डमान निकोबार " अवकाश यात्रा पर जाने की दी गई अनुमति एतद्वारा निरस्त की जाती है.

2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 9 मार्च से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 23 , 24 एवं 25 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार "अण्डमान निकोबार " अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : - 1.

स्वयं श्री पुरूषोत्तम शर्मा

2. श्रीमती प्रिया शर्मा

पत्नी 3.

पुत्री कु. देवांशी गौतम

4. श्री पार्थ गौतम

पुत्र 3. उक्त यात्रा श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

4. उक्त अवकाश अवधि में श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. , भोपाल का कार्य श्री आर.एस. कौल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

5. अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) , पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

6. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

7. अवकाश काल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

8. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2012

आदेश

फा. क्र. 17 ( ई ) -14-2012 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, श्री प्रकाश चंद्र मिश्र , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

फा. क्र. 17 (ई ) -83-2002- इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री कमल सिंह ठाकुर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की सेवाएं जिला जज ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , वृत्त जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 17 (ई ) -4-2001 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री धर्मिन्दर सिंह, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की सेवाएं अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर , भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

फा. क्र. 17 (ई ) -18-2010 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री महेन्द्र कुमार मुदगल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

भाग 1 ]

1113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) -13-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्री राम प्रकाश वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

फा. क्र. 17 (ई ) -4-2003- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 17( ई ) -29-2000 - इक्कीस - ब ( दो ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है .

No. 17 (E ) -29-2000 - XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by the sub- section ( 3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of Madhya Pradesh High Court appoints on deputation Shri Anurag Kumar Shrivastava , District and Sessions , Judge , Balaghat , Member of Madhya Pradesh Higher Judicial Service , as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Services Authority, with effect from the date he assumes office .

भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) -81-2005- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं लोकायुक्त संगठन , भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है :-

1. श्री शिव मंगल सिंह , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , श्योपुर.

2. श्रीमती रश्मि अग्रवाल , प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर.

फा. क्र. 17 (ई ) -68-08- इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री भगवती प्रसाद शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, उज्जैन की सेवाएं सरदार सरोवर परियोजना - फर्जी विक्रय - पत्र एवम् पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग , इन्दौर के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2012

फा. क्र. 1 ( बी) -27-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री अरुण देव खरे पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद खरे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छतरपुर सत्र खण्ड के छतरपुर राजस्व जिले के लिये चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक, छतरपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. फा. 3 (बी ) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-3 मार्च , 2012 की द्वितीय पंक्ति एवं पृष्ठांकन की प्रतिलिपि क्रमांक-2 की प्रथम पंक्ति में पुत्री के स्थान पर " पुत्र " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वर्मा , सचिव .

1114

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. अधि. सू. -क्र. 5 - एफ. 6-7-2009- अट्ठारह - 3.- राज्य शासन भेलसा रामलीला मेला समिति के गठन के संबंध में जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए भेलसा रामलीला मेला विधान , 1956 ( क्रमांक 21 सन् 1956 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्री सुरेश शर्मा, अहमदपुर वाले , सचिव के स्थान पर तहसीलदार , विदिशा को भेलसा रामलीला मेला समिति में सचिव नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. सोनी, अवर सचिव.

[ भाग 1

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

Bhopal , the 22nd March 2012

No. F - 5-2-2011 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 8 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960 ) , and Section 7 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ( No. 14 of 1947 ) , the State Government hereby appoints ( 1 ) Shri Rajendra Kumar Batham , ( 2 ) Shri Ravindra Pratap Singh Chundawat , (3) Shri Anil Kumar Pathak , (4) Smt . Dipika Malviya as Presideing Officers of the Labour Courts at the places where they have been posted by the Hon . High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur and by order No. 17 (E) 67-2008-21 - B ( 1 ) , dated 7th March 2012 of Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Law & Legislative Department .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PUKHRAJ MAROO , Addl . Chief Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस ब ( एक) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ड) के अधीन मामलों का विचारण करने हेतु जिसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषणा की गई है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित करती है . जिनका मुख्यालय उनके ( सारणी के ) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा, और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी.

सारणी

अनुक्रमांक (1)

विशेष न्यायालय का नाम (2)

मुख्यालयों के स्थान

(3)

भोपाल

1 विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल

भोपाल

2 विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल

जबलपुर

3 विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर

विशेष न्यायालय की अधिकारिता (4)

राजस्व जिला भोपाल , सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.

राजस्व जिला विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र.

राजस्व जिला जबलपुर, कटनी , नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.

भाग 1 ]

1115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

4 विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , जबलपुर 5 विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर 6 विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर 7 विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर 8 विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , इन्दौर यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

(3)

(4)

जबलपुर

राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिंडौरी , शहडोल और अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.

ग्वालियर

राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.

ग्वालियर

राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड और दतिया का समाविष्ट क्षेत्र.

इन्दौर

राजस्व जिला इन्दौर , अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन (पश्चिमी निमाड़ ) , खण्डवा ( पूर्वी निमाड़ ) , बड़वानी और बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र.

इन्दौर

राजस्व जिला देवास , रतलाम , शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र.

F. No. 17 ( E ) -8-2012 - XXI - B ( One ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 ( No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establishes Special Courts specified in column ( 2 ) of the table below , having headquarters at places specified in column ( 3 ) thereof, having jurisdiction for the area comprising of revenue districts specified in column (4) thereof, to try cases under clause ( e) of sub- section ( 1 ) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) for which a declaration under sub- section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 has been made by the Government of Madhya Pradesh .

S. No.

Name of Special Court (1)

(2)

TABLE

Jurisdiction of Special Court Place of Headquarters (3)

1 Special Court No. 1 , Bhopal 2 Special Court No. 2 , Bhopal 3 Special Court No. 1 , Jabalpur 4 Special Court No. 2 , Jabalpur

(4)

Bhopal

Area comprising of revenue districts , Bhopal Sehore , Raisen & Rajgarh .

Bhopal

Area comprising of revenue districts Vidisha , Betul , Hoshangabad & Harda .

Jabalpur Area comprising of revenue districts Jabalpur , Katni , Narsinghpur , Chhindwara , Seoni , Mandla, Balaghat, Rewa , Singroli and Sidhi.

Jabalpur Area comprising of revenue districts Sagar , Damoh , Panna , Chhatarpur , Tikamgarh , Satna , Umariya , Dindori , Shahdol and Anuppur.

1116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

5 Special Court No. 1 , Gwalior 6 Special Court No. 2 , Gwalior 7 Special Court No. 1 , Indore 8 Special Court No. 2 , Indore This Notification shall come into force with immediate effect .

[ भाग 1

(4)

(3)

Gwalior

Area comprising of revenue districts Gwalior , Shivpuri , Guna and Ashoknagar .

Gwalior

Area comprising of revenue districts Sheopur, Morena , Bhind and Datia .

Indore

Area comprising of revenue districts Indore , Alirajpur , Jhabua , Khargone (West Nimar) Khandwa (East Nimar ) Barwani and Burhanpur .

Indore

Area comprising of revenue districts Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch & Dhar .

फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक ) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अर्थ के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अध्याय तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य सार्मथ्यकारी उपबंधों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है जिनका मुख्यालय उसके ( सारणी की ) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलंम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी: -

सारणी

अनुक्रमांक (1)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

मुख्यालय के स्थान

(3)

1

भोपाल

श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल.

2

भोपाल

श्रीमती अलका दुबे , त्रयोदस अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय, क्रमांक 2 , भोपाल.

3

जबलपुर

श्री एम.एस. चंन्द्रावत , अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर .

4

जबलपुर

श्री अजय प्रकाश मिश्र , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , जबलपुर.

अधिकारिता (4)

राजस्व जिला विदिशा , बैतूल , होशंगाबाद और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र.

राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.

राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र .

राजस्व जिला जबलपुर, कटनी , नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी , मंडला, बालाघाट , रीवा , सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.

भाग 1 ]

1117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(3)

(4)

5

ग्वालियर

राजस्व जिला श्योपुर , मुरैना , भिण्ड, और दतिया का समाविष्ट क्षेत्र.

श्री डी.सी. थपलियाल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश डकैती प्रकरण ) ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर.

6

ग्वालियर

राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना और अशोक नगर का समाविष्ट क्षेत्र.

श्री एन.पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 के विशेष न्यायाधीश (विद्युत् अधिनियम ) ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर.

7

इन्दौर

राजस्व जिला देवास , रतलाम , शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र.

श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.

8

इन्दौर

राजस्व जिला इन्दौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन ( पश्चिमी निमाड़ ) , खंडवा ( पूर्वी निमाड़ ) बड़वानी और बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र.

श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय के क्रमांक 6 के विशेष न्यायाधीश ( विद्युत अधिनियम ) एवं पीठासीन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , इन्दौर.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी .

F. No. 17 ( E ) -8-2012 - XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Presiding Judge of the Special Court as authorized Officers , within the meaning of clause ( b) of sub- section ( 1 ) of Section 2 of Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012 ) , specified in Column (2 ) of the table below , having Headquarters at places specified in Column (3 ) thereof, having jurisdiction for the area comprising of revenue districts specified in Column ( 4) thereof, to exercise of the powers conferred by Chapter - III of the said Act and other enabling provisions .

TABLE

S. No.

Jurisdiction

Name Authorized Officer

(2)

(1)

Place of

Headquarters

(3)

(4)

1

Bhopal Area comprising of revenue districts , Vidisha , Betul , Hoshangabad & Harda.

Shri Sanjeev Sudhakar Kalgaonkar , IXth ASJ & Presiding Judge Special Court No.1 Bhopal .

2

Bhopal

Smt . Alka Dubey , XIIIth ASJ & Presiding Judge , Special Court No. 2 Bhopal .

Area comprising of revenue districts , Bhopal Sehore , Raisen & Rajgarh .

3

Jabalpur

Shri M. S. Chandrawat , VIIIth ASJ , & Presiding Judge Special Court No.1 Jabalpur .

Area comprising of revenue districts , Damoh , Panna , Chhatarpur , Tikamgarh , Satna, Umariya , Dindori , Shahdol and Anuppur.

1118

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

4 Shri Ajay Prakash Mishra , IVth ASJ , & Presiding Judge Special Court No.2 Jabalpur .

5 Shri D. C. Thapliyal , IIIrd ASJ , & ofSpecial Judge of Dacorty Cases , Gwalior & Presiding Judge Special Court No. 1 Gwalior .

6 Shri N. P. Singh , ASJ Special Judge Special Court No. 3 (Electricity Act) Gwalior & Presiding Judge Special Court No. 2 Gwalior .

7

Indore

Shri Rajeev Kumar Shrivastava , VIIIth ASJ & Presding Judge Special Court No. 1 Indore .

8

Indore

Shri Avnindra Kumar Singh , ASJ, Special Judge of Special Court No. 6 ( Electricity Act ) Indore & Presiding Judge Special Court No. 2 Indore .

This Notification shall come into force with immediate effect .

[ भाग 1

(4)

(3)

Jabalpur Area comprising of revenue districts , Jabalpur, Katni , Narsinghpur, Chhindwara , Seoni , Mandla , Balaghat , Rewa, Singroli and Sidhi .

Gwalior Area comprising of revenue districts , Sheopur , Morena , Bhind and Datia .

Gwalior Area comprising of revenue districts , Gwalior , Shivpuri , Guna and Ashoknagar .

Area comprising of revenue districts , Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch & Dhar .

Area comprising of revenue districts Indore , Alirajpur , Jhabua , Khargone ( West Nimar) Khandwa (East Nimar) Barwani and Burhanpur .

फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस ब ( एक) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं . 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ङ) के अधीन मामलों का विचारण करने हेतु जिसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषणा की गई है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश को उसके ( सारणी के) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों का पीठासीन होने हेतु नामनिर्दिष्ट करती है, जिनका मुख्यालय उसके ( सारणी के) के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट होगा.

सारणी

न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(1)

(2)

1 श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.

2 श्रीमती अलका दुबे , त्रयोदश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.

3 श्री एम. एस. चन्द्रावत, अष्टम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.

मुख्यालय

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम (3)

(4) भोपाल

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल

भोपाल

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल

जबलपुर

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर भाग 1 ]

1119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(3)

(4) 4

जबलपुर

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , जबलपुर

श्री अजय प्रकाश मिश्र , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.

5

ग्वालियर

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर

श्री डी. के. थपलिवाल तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश डकैती प्ररकण ग्वालियर.

6

ग्वालियर

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर

श्री एन.पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 3 , (विद्युत् अधिनियम ) , ग्वालियर.

7

इन्दौर

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर

श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.

8

इन्दौर

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , इन्दौर

श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 6 ( विद्युत अधिनियम ) इन्दौर.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17 ( E) -8-2012 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates the Judges specified in column ( 2 ) of the table below , to perside the special Courts specified in column (3 ) thereof, having Headquarters specified in column (4) thereof, to try cases under clause ( e) of sub section ( 1 ) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) for which a declaration under sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 has been made by the Government of Madhya Pradesh.

TABLE

S. No.

Name of Judge

Headquarters (1)

(2)

Name of Special Court Constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya 2011 (3)

(4) 1

Bhopal

Special Court No. 1 Bhopal

Shri Sanjeev Sudhakar Kalgaonkar , IXth Additional Sessions Judge , Bhopal .

2

Bhopal

Special Court No. 2 Bhopal

Smt . Alka Dubey , XIIIth Additional Sessions Judge , Bhopal .

3

Special Court No. 2 Jabalpur

Jabalpur Shri M. S. Chandrawat , VIIIth Additional Sessions Judge , Jabalpur .

4

Special Court No. 2 Jabalpur

Jabalpur Shri Ajay Prakash Mishra, IVth Additional Sessions Judge , Jabalpur.

1120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

5 Shri D. K. Thapliyal , IIIrd Additional Sessions Judge , & Special Judge of Special Court of Dacioty Cases , Gwalior.

6

Shri N. P. Singh , Additional Sessions Judge , & Special Judge of the Special Court No. 3 (Electricity Act) Gwalior .

7

Shri Rajeev Kumar Shrivastava , VIIIth Additional Sessions Judge , Indore.

8

Shri Avnindra Kumar Singh , Additional Sessions Judge , & Special Judge of Special Court of (Electricity Act ) Indore.

This Notification shall come into force with immediate effect .

[ भाग 1

(4)

(3)

Gwalior

Special Court No. 1 Gwalior

Gwalior

Special Court No. 2 Gwalior

Indore

Special Court No. 1 Indore

Indore

Special Court No. 2 Indore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, मण्डला मध्यप्रदेश

मंडला, दिनांक 13 मार्च 2005

क्र. प.हे. - 2012-153 .- मंडला जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध एवं अन्य बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जाये.

अतः , मैं , सुश्री स्वाती मीणा , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , मंडला आपत्तिजनक हैजा विनियम, 1983 के नियम -3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला मंडला को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं किः- (क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपचार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिये खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:-

( 1 ) बासी मिठाईयां , खराब वस्तुओं सड़े - गले फलों, सब्जियों मास- मछलियों अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी.

2 (क ) ताजी मिठाईयां , नमकीन , फल- सब्जियों , दुग्ध, दही , उबली चाय , काफी शर्बत , मांस मछली , आईसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे , इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच की बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढंक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणु अथवा दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

भाग 1 ]

( ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश की कण्डिका " क " ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाए हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

(ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन , दुकान , स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने , विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य वस्तुओं के अधिग्रहण कराने, हटाने नष्ट करने या ऐसी नीति से निवर्तन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करता हूं: -

1121

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012 क्र. एफ. 1-3-11- रास- यू.ए- 1-412.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 (क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

1. प्रो. एस . सुदर्शन शर्मा, समिति के

चेयरमेन.

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.

कुलपति,

बैंकटेश्वर वैदिक

6. जिले के समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी.

7. जिले के ऐसे चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी से पद के नीचे स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय.

8. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.

विश्वविद्यालय,

तिरूपति ( आंध्रप्रेदश ) .

समिति के अध्यक्ष, 2. प्रो. आर. आर. शर्मा ,

विश्वविद्यालय

सदस्य.

पूर्व कुलपति,

सेक्टर डी-7, फ्लेट

9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत मंडला/नैनपुर/बम्हनी/बिछिया.

10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत ( सर्व ) , जिला मंडला.

.अनुदान आयोग

द्वारा मनोनीत.

नं. 7020, बसंत कुंज,

नई दिल्ली-110070 .

3. डॉ. आई. वी. त्रिवेदी, समिति के कार्यपरिषद् द्वारा

निर्वाचित.

सदस्य.

कुलपति,

मोहनलाल सुखाड़िया

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों , नालों, गटरों , पानी के गड्ढे, पोखरों, जलकुण्डी, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में संचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी छः ( 6 ) माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो, प्रभावशील होगा.

स्वाती मीणा, कलेक्टर.

विश्वविद्यालय, उदयपुर-

313038 ( राजस्थान ) .

2. महामहिम कुलाधिपति के द्वारा प्रो . एस , सुदर्शन शर्मा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के आदेशानुसार,

जे. एन. मालपानी , राज्यपाल के सचिव.

1122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) सीहोर रेहटी

6.669

मठ्ठागांव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, कोलार परियोजना, रेहटी.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीहोर रेहटी

1.296

पथोड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मरदानपुर वितरण की ग्राम पथोड़ा 21-माईनर 630 मी. नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, कोलार परियोजना, रेहटी.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर वितरण की ग्राम पथोड़ा 21 - माईनर 630 मी. नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1123 कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 मार्च 2012

प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-12 - पत्र क्र. 136- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

रातोमाटी नं.

41.068 नरसिंहपुर नरसिंहपुर

बं. 504.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डूब क्षेत्र एवं बेस्ट वियर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, संभाग , नरसिंहपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर , कक्ष क्र. 84 के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 01 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) ग्वालियर ग्वालियर

7.09

टिहौली

योग 7.09

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली एवं टिहोली मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

1124

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है . क्र. 07- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर द्वारिकागंज

2.37

योग 2.37

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी नहर संभाग, क्रमांक-2 ,

उच्चस्तरीय ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की टिहोली शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 मार्च 2012

प्रकरण क्र. 1-अ-82- अविअ-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम का नाम

भूमिका वर्णन खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हे. में) (1) (2) (3) (4)

(5)

192/1

रायसेन सिलवानी अमगवां

1.161

193/1

1.388

192/3

1.161

193/3

1.392

190

0.239

3.840

189

188

0.890

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित किया गया रकबा (हे. में) (6)

(8) (7)

1.161

1.388

संभाग रायसेन. कार्यपालन यंत्री जल संसधान

1.161

1.392

सालाबरू सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण एवं ग्राम अमगवां के डूब क्षेत्र हेतु.

0.239

1.840

0.114 भाग 1 ]

1125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(3)

(4)

187

189

153/1/1

195/153/2

155/1

155/3

192/2

193/2

153/1/2

153/2

154

155/2

174/2/1

174/2/2

22

चंद्रपुरा

20

23

24

19

25

26

11/1/2

145

106

107

108

109

95

97, 98

293

294

112

340/180

276

277

292

28

143

31

139

93

96

99

101, 100 (6)

(7)

(8) (5)

0.688

0.078

3.840

0.078

3.601

3.601

1.619 1.619

0.865

1.465

1.465

0.465

1.165

1.165

1.388

1.388

0.405

0.405

1.619

1.619

5.075

1.075

1.765

0.860

1.193

1.193

1.173

1.173

0.591

0.078

0.304

0.030

0.090

0.247

0.534

0.090

0.018

0.283

2.278

0.060

2.785

0.090

3.231

0.210

0.255

0.030

0.429

0.012

0.190

0.018

0.024

0.121

0.320

0.030

0.231

0.072

0.030

0.081

4.164

0.120

0.645

0.072

0.170

0.012

2.525

0.030

0.227

0.012

0.223

0.072

1.943

0.162

1.166

0.030

0.267

.0.030

2.228

0.070

0.600

0.150

0.024

0.109

0.206

0.030

0.012

0.053

1.080

0.018 1126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1) (2) (3) (4)

102

103

110

339/182

72

278

267

299

15

चैनपुर

16

333/226

66

67

224/1

224/2

347/237

237

242

12

216

212

214/2

226/2

226/1

233,236

251/1

252,253/1

251/2

331/138

154

114/2

115

168

गुदरई

171

199

153

154

96

94

93

237/1

179

170

156

90

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

(8) 0.040 0.030

0.024

0.206

0.279

0.084

1.578 0.150

9.154

0.210

0.878

0.150

1.436

0.222

2.606

0.210

0.060

0.563

0.874

0.060

0.534

0.060

0.486

0.078

0.883

0.120

2.852

0.150

0.454

0.048

0.821

0.018

4.124

0.240

3.391

0.060

3.038

0.060

2.274

0.042

1.534

0.180

1.396

0.150

0.691

0.168

1.214

0.060

0.030

1.246

1.412

0.048

0.683

0.090

1.466

0.330

2.246

0.228

1.647

0.300

0.125

0.030

0.161

0.030

6.321

0.270

0.117

0.012

0.656

0.090

2.096

0.162

0.283

0.090

0.077

0.012

0.159

1.092

0.466

0.032

5.433

0.438

0.575

0.024

0.108

4.969

0.729

0.024

0.817

0.090 भाग 1 ]

1127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1) (2) (3)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8) 89

0.979

0.144

5.070

पिपलिया खास 192

0.114

272/118

0.405

0.090

156

0.445

0.180

161

0.231

0.012

119/5

0.316

0.012

119/4

0.304

0.150

0.202

119/6

0.018

157

0.567

0.024

67

0.773

0.090

68

1.428

0.090

252/202/1

0.178

0.075

252/202/2

0.178

0.075

176/1

0.332 0.180

155/1/1

1.214

0.294

155/1/2

1.214

0.294

160/1

0.445

0.120

160/2

0.180

1.169

16

5.244

0.228

17

6.366

0.330

4.727

20

0.030

21

2.063

0.210

22

2.541

0.150

69

0.421

0.012

0.369

0.096

79

80

2.221

0.120

0.060

0.539

119/2, 118/2

0.380

119/3, 118/3

0.024

110/1

पोनार

0.746

0.015

0.681

110/2

0.015

30/1

0.129

0.030

7

0.060

0.421

26

0.134

0.060

32

0.547

0.060

4.483

0.020

144,145,146/1

137

0.180

1.983

134

7.260

0.042

13

0.061

0.018

0.036

29/1

0.397

0.760

0.090

33

0.624 0.150

34

4.144

0.090

146/1/2

0.809

0.020

146/2

0.150

0.020

0.030

148/1

0.200 1128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 (2)

(1)

(4)

(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

148/2

0.201

0.030

12

0.113

0.048

8

0.139

0.030

9

0.140

0.018

29/2

0.671

0.030

151

0.534

0.180

152

0.813

0.150

101

पोडी

7.474

0.048

सालाबरू 47

1.529

1.529

46

1.659

1.000

1.072

0.400

44/1

0.421

0.421

44/2

0.741

0.741

44/3

0.741

0.741

258

4.455

0.240

प्रतापगढ़

3.079

0.510

254,255,256,257

266

मरहठी

1.838

0.300

231

0.121

0.012

232

0.134

0.024

252

0.312

0.090

0.166

253

0.090

296/127

0.154

0.036

45

2.104

0.180

267/1

2.428

0.024

1.198

0.150

250, 251/2

250, 251/1

1.198

0.060

249

3.060

0.348

132

0.089 0.120

127

0.134

0.070

41

0.278

0.018

40

4.306

0.240

281

0.950

0.096

280

6.758

0.240

1.530

0.120

276

277

4.261

0.390

263

0.720

0.036

42.934

योग.. 257.312

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1129

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. 2 - अ-82-11-12- भू. अ. अ. बरगी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

एक बोर मझौली

जबलपुर

ग्राम - भटगवां प. ह. नं . 33/48 नं.बं. -567

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझौली शाखा टेल वितरक की भटगवां माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-4, सिहोरा .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 13 मार्च 2012

प्र.क्र. 30 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील -ग्वालियर

(ग ) ग्राम- छौंदी, प. ह . किरावली सिंध परियोजना फेस -2 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.04 हेक्टेयर.

सर्वे क्र. सर्वे क्र. का कुल रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा ( हे . में ) (3) गनपतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी

0.840

0.14

0.690

0.04

0.720

0.09

1.420

0.10

0.210

0.10

0.510

0.02

0.860

0.20 422 214 420 412 215 216 208 207

0.310

0.09 1130

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 161

0.600

0.03 156/1

0.340

0.07 156/2

0.180

157/1

0.440

0.16 157/2

0.130

योग .. 1.04 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी नहर की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 32- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- सकतपुरा, प. ह. नं. 74 , सिंध परियोजना

फेस-2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.24 हेक्टेयर.

सर्वे क्र. सर्वे क्र. का नहर में आने

वाले क्षेत्र का

कुल रकबा

(हे. में)

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

(3) हर्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 738

0.570

0.11 666

0.40

0.17

0.38

729

0.05 661

0.220

0.08 646

0.54

0.09 650

0.38

0.15 737/1

0.10

0.01 740

0.75

0.12 742

0.34

0.070 734

0.630

0.10

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.29

735

0.11 736

0.47

0.04 732

0.19

0.01 730

0.470

0.15

0.810

0.05 717

663

0.05

0.02 655

0.52

0.12 653

0.54

0.12 384

0.17

0.71

382

0.15

0.03 381

0.11

0.31

380

0.31

0.12 656

0.21

0.09 658

0.49

0.10 386

0.54

0.12 385

0.16

0.65

318

1.83

0.09 316

0.67

0.17 314

0.46

0.03

1.36

315

0.15

0.22 313/3

0.42

313/1

0.49

0.50

313/2

312

1.05

0.15 305

0.62

0.05 304

1.47

0.27 303

1.14

0.02 300

0.40

0.20

0.51

299

0.01 284

0.55

0.01

0.24 287

0.97

285

0.71

0.16

योग . 4.24 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 34- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

1131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- हस्तिनापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

(3) 187

0.84

0.17 188

0.67

0.03 186

0.48

0.10 143

0.84

0.15 144

1.09

0.16 145

1.00

0.03 146

3.34

0.28

1.67

121

0.08 119

0.63

0.16 120

1.10

0.08

योग .. 1.24 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की हस्तिनापुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 35 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- चकमहरोली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर.

सर्वे क्र. सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में) (1)

(2)

(3) 179

0.180

0.07

2.70

0.06 178

0.54

174

0.07 173

0.12

0.01 172

0.500

0.16 175

0.07

0.64

160

0.11

0.01 159

0.02

0.02 158

0.16

0.07 157

0.13

0.04 151

0.29

0.05 149

0.05

0.46

148

0.22

0.05 147

0.42

0.06

0.43

0.05 146

145

0.71

0.07 127

1.15

0.15 126

0.33

0.07 125

0.42

0.10 150/2

0.18

0.06 150/1

0.17

115/1

0.84

0.15 96

0.12

1.220

116

0.84

0.17 115/2

0.42

95

0.19

0.08 97

0.09

1.110

1.220

0.04 94

62

1.74

0.19

0.65

61

0.16 32

1.116

0.24

0.73

31

0.12 30

3.6

0.13 34

1.00

0.10-

योग . 2.88 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की चकमहरोली की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

1132

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 36- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- आरौली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.90 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 601

0.763

0.09 603

0.073

0.04 71

0.732

0.14 69

0.04

0.47

48/1

1.463

0.28 68

0.748

0.19 67/1

1.599

0.20 66

3.444

0.17 49/1

2.247

0.01 28

1.526

0.17 27

0.502

0.01 26

1.306

0.01 22

1.756

0.11 21

3.334

0.12 16

3.344

0.26 17

2.633

0.09 263

0.042

0.07 261

0.418

0.06

3.302

15

0.37 2

1.442

0.07 1

1.348

0.14 323

1.547

0.11 324

0.073

0.04 248

0.596

0.01 280

1.223

0.17 281

0.523

0.14 284

0.596

0.11

0.084

0.02 287 मिन. 1

0.209

287 मिन. 2

0.11 288

0.157

0.08

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.10 289

0.178

0.02 290

0.354

266/मिन. 2

0.115

0.02 267

0.146

0.04

0.617

0.12 230

234

0.01

0.920

262

0.314

0.01 225

0.01

0.251

227

0.08

1.233

0.345

0.08 229

0.042

0.01 242मिन. 1

237

0.408

0.02

0.06 238

0.794

3.90

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की चकमहरोली की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम-हीरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

327

0.54

0.14 336

0.05

0.44

1.01

329

0.27 भाग 1 ]

1133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 333 मि 1

0.68

0.03 333 मि 2

0.68

333 मि 3

0.60

344

0.46

0.06 345

0.45

0.06 346

0.58

0.05 348

0.66

0.18 356

0.68

0.04 357

0.08

0.08 358

0.67

0.14 359

0.71

0.13 361

0.64

0.01 362

0.61

0.02 363

0.51

0.14 370

1.33

0.33 372

0.54

0.03 373

0.34

0.10 380

1.69

0.18 382

0.69

0.10 381

0.91

0.30

0.58

384

0.01 385

0.50

0.03 386

0.44

0.07 387

0.62

0.19 407

0.44

0.10 408

0.18

0.05 409

0.22

0.06

कुल योग : 2.94 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 40- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- सिहारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.161 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

(3) 144

0.084

0.03 115

0.05

0.449

117

0.366

0.06

0.07 120/1

0.188

120/2

0.209

121

0.219

0.05

0.279

0.05 124

125/1

0.344

0.11 125/2

0.105

127

0.157

0.04 128

1.359

0.34

0.711

134

0.28 135

0.44

1.317

136

0.700

0.16

0.07 137

0.658

5/3

0.06

0.199

5/4

0.021

0.021 5/5

0.042

0.01 5/6

0.188

0.06 5/11

0.627

0.06 33/1

0.836

0.35

0.25 126/1

0.418

0.021

126/2

126/3

0.418

126/4

0.836

126/5/क

0.449

74

0.470

0.01 75

0.04

0.376,

0.07 87

0.418

88

0.460

0.12 96/1

0.888

0.35

0.888

96/3

99

0.460

0.11 100/1

0.899

0.28 100/2

0.721

103

1.097

0.23

0.502

105

0.10

3.554

110/1

0.02 110/2

0.157 1134

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 111

0.314

0.01 112मिन 1

0.125

0.02 112मिन 2

0.094

9/1

0.073

0.01 9/2

0.031

9/4

0.031

9/6

0.523

9/7

0.105

9/8

0.062

10/2

0.345

0.05 11

0.596

0.16 13/4

0.419

0.16 13/5

0.575

0.07 13/7/मि1

0.710

0.08 21

1.338

0.53 31

1.066

0.01 32

0.230

0.17

योग : 5.161 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 49- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील - ग्वालियर

(ग ) ग्राम- बहांगीखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा ( हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित (1)

(2)

रकबा ( हेक्टर में ) (3) 26

0.293

0.08

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 27

0.805

0.23 32

1.223

0.06 33

0.439

0.05

0.08 74

0.115

81/1

0.57

0.575

0.524

81/2मि/2 /ख

75/1

1.244

0.57 75/2/मि 2

0.439

75/3

0.627

75/4

0.617

86/1

1.233

0.12

योग : 1.76 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 67- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील - ग्वालियर

(ग ) ग्राम- अर्सेली, प . 69

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.14 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

सर्वे नंबर

नहर में आने

वाले क्षेत्र का

कुल रकबा (हेक्टर में)

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

अर्सेली शाखा

0.777

421

0.17 422

1.060

0.03 412

0.14

0.04 भाग 1 ]

1135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(3) 406

0.90

0.18 414

0.77

0.17 417

0.76

0.22 418

0.14

0.07 419

0.14

0.02 413

0.41

0.10 408

0.73

0.26 407

0.80

0.13

अर्सेलीमाइनर

691

0.5

0.13 692

0.5

0.01 688/786

0.11

0.02 451

0.31

0.01 450

0.54

0.09 455

0.54

0.11 461

0.91

0.06 462

0.31

0.05 463

0.31

0.05 464

1.95

0.17 475

2.02

0.14 668

0.35

0.01 659

0.64

0.11 657

0.11

0.05 656 मि.1

0.51

0.05 656 मि. 2

0.21

2.30

546

0.25 548

0.11

0.49

547

0.90

0.14 536 मि. 1

1.04

0.17 536 मि. 2

0.74

1.27

0.07 535 मि. 1 /क

535 मि. 1 /ख

0.043

535 मि. 2

0.74

540

0.85

0.03 538

0.45

0.10 521 मि. 1

0.73

0.18 521 मि. 2

0.52

520

0.16

2.74

523

2.74

0.01 517

0.94

0.07 518

1.49

0.18 515 मि. 1 /क

0.04

0.02 515 मि. 1 /ख

0.04

515 मि. 2

0.50

(1)

(2)

(3) 563

1.20

0.14

0.02 679

0.07

572मि. 1

0.95

0.04 572मि. 2

0.73

0.21

572मि. 3

योग : 4.14 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 68 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील - ग्वालियर

(ग) ग्राम- उटीला, प.ह.नं. 61

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.49 हेक्टेयर ( निजी भूमि) .

सर्वे नंबर

नहर में आने वाली

कुल रकबा (हेक्टर में ) अर्जित भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

हर्सी उच्च स्तरीय नहर/ अरौली डिस्ट्री. अरौली आर माइनर 1342

0.010

0.627

0.752

1288

0.209

0.042 1293

2.602

1275

1.588

0.345 1274

0.021

0.178

1265

0.167

1.379

0.272 1283

0.481

1340

1.839

0.324 1286

1.317

0.543 1136

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 1276

0.543

0.010 1261

0.418

0.073 1220

0.752

0.261 1221/1

0.125

0.167 1214

0.920

0.115

0.261

1164/1 , 1165/1

0.125 1171/1 क

0.105

1164/2

0.282

1816/मिन 2

0.418

0.136 1817/4 मिन 1

0.157

0.209

1219, 1224

0.314 1170/1

0.940

0.105 1817/1

0.345

1124/3 मिन 1

1170/2 मिन

0.084

1249/1 क

0.522

0.362 1824/3 क

0.199

1171/1 ख

0.125

0.136 1174

0.418

0.136 1175

0.397

0.063 1165/2

0.073

0.219

0.543

1768/2

0.115 1788/मिन 1

5.163

0.042 1789/मिन 2

1788/मिन 2

1.735

1789/मिन 2

1360

0.972

0.010 1291/1

0.711

1361

0.627

0.240 1764/4

0.334

1361/2

0.627

1185

1.390

0.366 1153

0.063

0.909

1179/2

0.554

1221/2

0.564

1817/2

0.345

0.136 1249

1.139

1824/1

0.721

0.805

1710/2

1764/2

0.324

1817/3

0.418

1249/2

1.149

1824/2

0.878

1249/1 ख

0.628

1824/3 मिन 3 ख 0.198

1825/1

0.500

0.042

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 1824/3 मिन 2

0.292

1170/3 मिन

0.84

1824/4

1.191

0.230

0.157

1817/4 मिन 1

1291/2

0.355

0.105 1303

0.345

0.878

0.429

0.042 1304/1 , 1304/2

1305/1

0.439

0.752

0.188

1305/2

1306

0.930

0.376 1310/मिन 1

0.310

0.700 1310/मिन 3

0.303

1310/मिन 2

0.011

1310/मिन 4

0.010

1310/मिन 5

0.290

0.209

1310/मिन 9

1310/मिन 6

0.301

1310/मिन 7

0.303

0.301

1310/मिन 8

1310/मिन 11

0.251

1310/मिन 10

0.301

1310/मिन 12

0.229

1300

0.627

0.209 1179/1

0.219

0.554

1178

0.340 1177

1.160

0.178 1302

0.690

0.261

0.345

0.010 1301

0.481

0.010 1289

1290

0.355

0.031 1260/मिन 1

0.523

0.084 1260/मिन 2

0.199

1260/मिन 2 ख

0.125

0.104

1.379

1815

0.115 1816/मिन 1

0.125

1150

1.306

0.282 1341

1.035

0.314

0.721

1710/1

0.230 1710/3

0.439

1764/3

1.119

0.314 1717

0.397

0.105 1764/1

0.512

1718/2 मिन 5

0.502

0.439

0.209

1718/1 , 1745/1

1818/2 मिन 3

0.314

0.209

1718/2 मिन 4 भाग 1 ]

1137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 1734

0.397

0.094 1718/2मिन 1

0.167

1718/2 मिन 2

0.564

1745/2मिन 1

0.648

0.564 1738/मिन 1

0.157

0.355 1738/मिन 2

0.480

1282

0.794

0.314 1186

0.314

0.345 1187

0.397

0.031 1735

0.303

0.209 1741/1

0.073

0.010 1173

0.825

0.042 1741/2

0.334

कुल योग : 12.49 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की अर्सेली की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 69- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- गुर्री प.ह.नं. 70,

(घ) क्षेत्रफल-11.530 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

नहर में आने वाले

कुल रकबा

(हेक्टर में)

क्षेत्र का रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

(3) हर्सी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर ( गोसपुरा माइनर ) 524

0.590

0.070 522

0.160

0.020 (1)

(2)

(3) 482

0.230

0.120 620

0.410

0.270

0.750

622

0.060

0.080

623

0.050 624

0.100

0.100 635

1.050

0.120 626

0.250

0.050 627

0.550

0.200 636

0.550

0.100

0.170 640

0.480

0.500

0.280 641

1.120

0.050 643

655

0.060

0.030 649

0.450

0.100

0.770

0.240 654

656

0.400

1.380

0.070

0.010 657

660

0.160

0.010

0.370

0.030 639

1.110

0.370 485

487

0.900

0.230 351

1.070

0.360 356

0.130

0.030 360

0.420

0.080

0.050

0.050 361

303

0.610

0.090 180

0.700

0.030 135

1.600

0.020 109

0.880

0.070 196

0.330

0.250

0.600

0.220 199

201

0.750

0.010 139

0.410

0.160 141

0.410

0.040 142

0.740

0.350

0.320

0.010 96

97

0.010

0.320

650

0.450

0.010 651

0.080

0.030

0.280

0.170 652

653

0.370

0.050 658

0.490

0.230

0.150

662

0.010 1138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 663

0.350

0.250 198

0.340

0.180 197

0.340

0.150 195

0.620

0.040 184

0.550

0.200 183

0.610

0.050 147

0.540

0.110 138

0.050

0.050 367

0.040

0.030 521

0.160

0.010 371

0.320

0.120

0.050 369

0.420

368

0.580

0.270 364

0.210

0.020 350

1.520

0.360 137

0.340

0.110 370

0.260

0.260 366

0.080

0.040 134

0.400

0.250 119

0.540

0.300 87

0.050

0.040 88

0.070

0.030 95

0.580

0.480 76

0.600

0.110 81

0.360

0.060 83

1.570

0.460 99

0.420

0.200 115

0.770

0.180 126

0.210

0.020 131

0.650

0.200 659

0.840

0.050 120

0.620

0.380 132

0.450

0.170 133

1.060

0.350 664

0.300

0.034 355

1.610

0.064

0.570

0.132 181

357

0.920

0.360

योग : 11.530 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की गोषपुरा माइनर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 1077 - भू-अर्जन- 2012- प्र क्र. 3-अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील - ताल/आलोट

(ग ) ग्राम- बरखेड़ा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.704 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2) 575/2

0.01

0.05 579 , 580/1

0.14 580/2, 581/3 , 579/3 , 597/4

0.04 594/1

594/2

0.05

0.13 593/3

584/915/2/1

0.06

0.06 588

0.06 586

561

0.15 584/915/2/2

0.03

0.06 560

0.09 545/1

545/2

0.08 527/3

0.06 537

0.06 528/4

0.02 528/3

0.014 529/2

0.14

0.08 49/2, 49/893/2/2 , 49/894/2 ,

49/895/2 , 49/896/2

53

0.09

0.19 56 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2) 57/2

0.04

योग

1.704 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा खुर्द तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 13 मार्च 2012

क्र. 65 - प्र क्र. 1 - अ-82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-तारापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.104 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2) 25/1/3

0.020 25/1/4क

0.030 25/1 /4ख

0.040 27/2

0.520 71/1

0.010 71/2

0.890 79

0.100 72

1.760

1139 (1)

(2) 75/5

0.120 77/4

0.270 113/4

0.155 119/2

0.140

0.050 113/5

119/1

0.080 117/2

0.060

0.220 117/3

148/1/2

0.400 130/1

0.177 119/3

0.230 120/1

0.270 122/1

0.010 128

0.020 123

0.101 125/2/11

0.328 125/2/12

0.138 125/2/13

0.138 125/2/14

0.138 125/2/15

0.201

0.020 747

124

0.010 125/1

0.590 125/2/16/2

0.089 748/2/2

0.127 749/2/2

0.380 125/2/16/1

0.088 749/2/1

0.379 748/2/1

0.126 130/2

0.130

0.415 148/1/1

137/2ब

0.015 146/1

0.120 146/2

0.140 142

0.250 143

0.370 201/1

1.250 200

0.015 144/1

0.370 144/2

0.305 145

0.370 147

0.418

0.040 148/2

0.005 150/2 1140

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2) 150/1

0.250 151

0.010 164/1/1

0.020 164/2

0.460 164/4

0.065 164/6

0.030 201/2

0.040 743

0.010 744

0.315 745

0.051

0.025 746

751/2

0.190 कुल रकबा . 14.104 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. / औंकारेश्वर नहर परियोजना , धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर , जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. 1 - अ-82--2011-2012 - भू.अ.अ. ईकाई क्र. 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

[भाग 1 (ग) ग्राम - पड़वार, नं.बं. 399, प. ह. नं. 43 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.10

641

0.10

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है के कारण- पड़वार माइनर क्रमांक-3 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर , दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 8 - अ - 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

( ग) ग्राम- धनपुरी , प. ह. नं. 58 , न. बं. 373 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

376

0.06 योग . 0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- मेहगांव टोला जलाशय की माइनर नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1141 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 22 मार्च 2012

प्र. क्र. 045 - अ-82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई सगरा

(4) निजी भूमि 3.95 शासकीय भूमि 0.43 कुल रकबा 4.38

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 046- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) (1) पन्ना

पवई उमरहट

निजी भूमि 3.46 शासकीय भूमि 0.38 कुल रकबा 3.84

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 047-अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) सिंघासर

(4) निजी भूमि 2.62 शासकीय भूमि 0.29 कुल रकबा 2.91

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 प्र . क्र. 048 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

पन्ना

कमता

पवई

(4) निजी भूमि 2.52 शासकीय भूमि 0.28 कुल रकबा 2.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 049 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) कैथी निजी भूमि 6.22 शासकीय भूमि 0.69 कुल रकबा 6.91

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 050- अ-82-वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) नारायणपुरा

(4) निजी भूमि 18.81 शासकीय भूमि 2.09 कुल रकबा 20.90

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1143 प्र. क्र. 051 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

पन्ना

(2) पवई देवरी सरकार

(4) निजी भूमि 4.29 शासकीय भूमि 0.47 कुल रकबा 4.76

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 052 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) पन्ना

(2) पवई

(3) उरदानी निजी भूमि 2.16 शासकीय भूमि 0.24 कुल रकबा 2.40

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 053 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) मरहा

4.26

निजी भूमि शासकीय भूमि 0.47 कुल रकबा 4.73

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1144

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 054-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

पैरोटी

पवई

निजी भूमि 0.61 शासकीय भूमि 0.07 कुल रकबा 0.68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) 'पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 055 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई रामपुर

(4) निजी भूमि 2.74 शासकीय भूमि 0.30 कुल रकबा 3.04

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 056 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 'उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(3) रामनगर

15.80 (2) गुनौर

(4) निजी भूमि शासकीय भूमि 1.75 कुल रकबा 17.55

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 057 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई सिमराबहादुर

(4) निजी भूमि 17.64 शासकीय भूमि 1.96 कुल रकबा 19.60

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 058- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1) पन्ना

27.37

मुड़वारी

गुनौर

निजी भूमि शासकीय भूमि 3.04 कुल रकबा 30.41

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 059 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) मुरकुछू निजी भूमि 8.32 शासकीय भूमि 0.92 कुल रकबा 9.24

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1146

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 060- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई

अमुवा

(4) निजी भूमि 5.72 शासकीय भूमि 0.63 कुल रकबा 6.35

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 061 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) पन्ना

पवई छिर्रहा निजी भूमि 3.25 शासकीय भूमि 0.36 कुल रकबा 3.61

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसकेद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) पन्ना

(3) करही

(2) पवई

(4) निजी भूमि 10.44 शासकीय भूमि 1.15 कुल रकबा 11.59

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 063 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई बड़खेरा

(4) निजी भूमि 2.88 शासकीय भूमि 0.31 कुल रकबा 3.19

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064- अ-82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई पवई

(4) निजी भूमि 33.82 शासकीय भूमि 3.76 कुल रकबा 37.58

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 065 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को ' उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) सुनवारी

(4) निजी भूमि 8.18 शासकीय भूमि 0.90 कुल रकबा 9.08

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1148

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 066- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

पन्ना देवेन्द्रनगर कोहनी

(4) निजी भूमि 2.60 शासकीय भूमि 0.24 कुल रकबा 2.84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) डोभा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 067- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई

निजी भूमि

सिमरिया गुलाबसिंह

0.67 शासकीय भूमि 0.07 कुल रकबा 0.74

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 068 - अ-82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(3) कटिया

(2) पवई

(4) निजी भूमि 0.13 शासकीय भूमि 0.01 कुल रकबा 0.14

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

1149 प्र. क्र. 069- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई भड़ार

निजी भूमि 7.47 शासकीय भूमि 0.82 कुल रकबा 8.29

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 070- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1)

(2)

पन्ना

पवई कुपना

(4) निजी भूमि 7.35 शासकीय भूमि 0.81 कुल रकबा 8.16

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

पन्ना

पवई

(3) तिदुनी

(4) निजी भूमि 5.85 शासकीय भूमि 0.65 कुल रकबा 6.50

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 072 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) पन्ना

(3) जमनी

पवई

(4) निजी भूमि 1.26 शासकीय भूमि 0.14 कुल रकबा 1.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र . क्र. 073 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1) पन्ना

उमरिया

(2) पवई

(4) निजी भूमि 1.61 शासकीय भूमि 0.17 कुल रकबा 1.78

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 074- अ- 82- वर्ष 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(3) उसरखेड़ा

(2) पवई

(4) निजी भूमि 2.43 शासकीय भूमि 0.26 कुल रकबा 2.69

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 075 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई बनवार

निजी भूमि 1.59 शासकीय भूमि 0.17 कुल रकबा 1.76

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 076- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1) पन्ना

(3) नरगी

(2) पवई

निजी भूमि 0.49 शासकीय भूमि 0.05 कुल रकबा 0.54

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 077- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) पवई

(1) पन्ना

(3) मुराछ

(4) निजी भूमि 14.17 शासकीय भूमि 1.57 कुल रकबा 15.74

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1152

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 प्र. क्र. 078- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) (1) पन्ना

पवई हिनौता निजी भूमि 5.00 शासकीय भूमि 0.55 कुल रकबा 5.55

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 079 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

पन्ना

(2) पवई

(3) सुनेही

(4) निजी भूमि 1.58 शासकीय भूमि 0.17 कुल रकबा 1.75

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 080 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(3) बिकौरा

(2) पवई

(4) निजी भूमि 11.47 शासकीय भूमि 1.27 कुल रकबा 12.74

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 081- अ-82-वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) पन्ना

पवई बांधा

(4) निजी भूमि 0.63 शासकीय भूमि 0.07 कुल रकबा 0.70

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 082 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(3) मैनहा

(2) गुनौर

(4) निजी भूमि 2.65 शासकीय भूमि 0.29 कुल रकबा 2.94

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 083 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को ' उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णनं नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) बराहो

(4) निजी भूमि 12.24 शासकीय भूमि 1.35 कुल रकबा 13.59

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 प्र. क्र. 084 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई बोदा निजी भूमि 6.43 शासकीय भूमि 0.71 कुल रकबा 7.14

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 085- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

8.14 पवई जगदीशपुरा निजी भूमि शासकीय भूमि 0.90 कुल रकबा 9.04

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 086 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भाग 1 ]

1155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

पवई कृष्णगढ़ निजी भूमि 12.93 शासकीय भूमि 1.43 कुल रकबा 14.36

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 087- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पवई

इटाय

(4) निजी भूमि 5.19 शासकीय भूमि 0.57 कुल रकबा 5.76

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 088 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) (1) पन्ना

पवई बिरसिंहपुर निजी भूमि 6.87 शासकीय भूमि 0.76 कुल रकबा 7.63

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 089- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई इटवास

निजी भूमि 3.75 शासकीय भूमि 0.59 कुल 4.34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 090 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई चांदपुरा

निजी भूमि 2.71 शासकीय भूमि 0.43 कुल 3.14

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 091 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) पन्ना

(3) मुहाली इमलिया

4.09 (2) पवई

(4) निजी भूमि शासकीय भूमि 0.65 कुल 4.74

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

भाग 1 ]

प्र. क्र. 092 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(4) पन्ना

(2) पवई

(3) टिपरा

2.55 0.40

निजी भूमि शासकीय भूमि रकबा कुल रकबा 2.95

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 093 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) पवई

(1) पन्ना

(3) कुम्हारी निजी भूमि 9.09 शासकीय भूमि रकबा 1.44 कुल रकबा 10.53

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 094 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) मिहगुला निजी भूमि 3.75 शासकीय भूमि रकबा 0.59 कुल रकबा 4.34

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1158

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 095 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) पन्ना

पवई बरखेड़ा निजी भूमि 3.75 शासकीय भूमि 0.59 कुल: 4.34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 096- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई महोड़

निजी भूमि 22.10 शासकीय भूमि 3.50 कुल : 25.60

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 097 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (2) पवई

(1) पन्ना

किन्ना

कुल 7.86 निजी भूमि 6.79 शासकीय भूमि 1.07

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 098 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (1)

(3)

(2)

(4) पन्ना

पवई सिमराकला निजी भूमि 9.08 शासकीय भूमि रकबा 1.44 कुल रकबा : 10.52

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 099- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

पवई नयागांव

निजी भूमि 1.40 शासकीय भूमि रकबा 0.22 कुल रकबा : 1.62

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 100- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) पटना कला

निजी भूमि 8.43

शासकीय भूमि रकबा 1.33 कुल रकबा : 9.76

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1160

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 101 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में) (1) (2) (3)

(4) पन्ना

पवई सिमराखुर्द निजी भूमि 1.12 शासकीय भूमि रकबा 0.18 कुल रकबा : 1.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 102 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई रेंहुटा

निजी भूमि 14.71 शासकीय भूमि रकबा 2.33 कुल रकबा : 17.04

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 103 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में,' उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ' प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) सिमरिया

6.52

(4) निजी भूमि शासकीय भूमि रकबा 1.03 कुल रकबा : 7.55

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 104- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (2)

(3)

(1)

पन्ना

पवई बूढ़ा

(4) निजी भूमि 5.61 शासकीय भूमि रकबा 0.89 कुल रकबा : 6.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 105-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (2)

(3)

(4) (1) पन्ना

खम्हरिया

पवई

निजी भूमि 29.21 शासकीय भूमि रकबा 4.62 कुल रकबा 33.83

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(4)

(3) बेरा

(1) पन्ना

(2) पवई

निजी भूमि 4.62 शासकीय भूमि रकबा 0.73 कुल रकबा : 5.35

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 107- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(3) पाटा

(2) पवई

निजी भूमि 1.35 शासकीय भूमि रकबा 0.21 कुल रकबा : 1.56

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 108 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) पन्ना

(3) गनेशगंज

पवई

निजी भूमि 0.95 शासकीय भूमि रकबा 0.15 कुल रकबा : 1.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 109 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) कोलू हरदुआ

(4) निजी भूमि 4.04 शासकीय भूमि रकबा 0.64 कुल रकबा : 4.68

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 110- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) पिपरिया तिवारी शासकीय

निजी भूमि भूमि रकबा कुल रकबा

3.80 0.60 4.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 111- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) पवई

(1) पन्ना

(3) अकसेहा

निजी भूमि 11.10

शासकीय भूमि रकबा 1.76 कुल रकबा : 12.86

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 112- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) हथकुडी निजी भूमि 10.48 शासकीय भूमि रकबा 1.66 कुल रकबा : 12.14

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 113- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) पन्ना

(2) पवई

(3) हडा

निजी भूमि 18.81 शासकीय भूमि रकबा 2.97 कुल रकबा 21.78 (

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 114- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(3) जसवंतपुरा

8.00 (2) गुनौर

निजी भूमि शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा : 8.00 (2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु. (6)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 115- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(3) नरदहा

(2) अजयगढ़

0.63 4.44

निजी भूमि 3.81 शासकीय भूमि रकबा कुल रकबा :

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरारनाला ( मौकछ ) तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. (6)

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 116- अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) पन्ना

(2) अमानगंज विक्रमपुरा निजी भूमि 12.50 शासकीय भूमि 1.86 कुल रकबा : 14.36

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2)

(6)

जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 117 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना अमानगंज रैगुवां

निजी भूमि 2.80 शासकीय भूमि 0.20 कुल रकबा 3.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

गिटपिटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 118 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(4) पन्ना

(3) पडेरी

13.24 (2) गुनौर

निजी भूमि शासकीय भूमि 0.00 कुल रकबा 13.24

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) सिली तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 119 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

पवई मोहडिया

निजी भूमि 110.77 शासकीय भूमि 78.81 कुल रकबा : 189.58

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 120 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3) ठेपा

(1) पन्ना शाहनगर

निजी भूमि 2.07 शासकीय भूमि 0.20 कुल रकबा : 2.27

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 121 - अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) पन्ना

शाहनगर

(3) नादन

8.45

निजी भूमि शासकीय भूमि 3.27 कुल रकबा 11.72

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) मंगलाताल तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1167 प्र. क्र. 122 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(3) ऊँचा

पन्ना

(2) शाहनगर

निजी भूमि 1.39 शासकीय भूमि 0.22 कुल रकबा : 1.61

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

नादनताल तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 123 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) हड़ा

निजी भूमि 9.89 शासकीय भूमि 2.48 कुल रकबा : 12.37

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 124- अ- 82- वर्ष 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) पन्ना

शाहनगर

(3) सुनपुरा

निजी भूमि 24.60 शासकीय भूमि 11.90 कुल रकबा 36.50

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 4- अ-82-09-10- भू.अ.अ- 10 - सात-1- सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसी संबंध में लागू होते हैं: -

तहसील भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

0.154 (2) जबलपुर

(1) जबलपुर

(3) ग्वारीघाट न. बं . 603 प.ह.न. 23/27 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग भ/स सं. क्रं. -1 जबलपुर.

(6) खारीघाट से सांईधाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन- अ.वि.अ.- 1-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील /तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन

(3)

निरावल

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 9.42 (1) दतिया

(2) दतिया

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , जिला दतिया.

(6) दतिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

दतिया, दिनांक 15 मार्च 2012

क्र. 01 - अ - 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी भाग 1 ]

1169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील/ तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) दतिया

(1) दतिया

(3) उपरांय

(4) 0.14

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग-9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

(6) राजघाट परियोजना के अंतर्गत दतिया सिंचाई नहर की विस्तारित की 1 एल माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 02-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील/तालुक

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) दतिया

(3) भागौर

(4) 2.42 (1) दतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत गोपालपुरा तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 03- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन तहसील/तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) खमैरा

(2) दतिया

(4) 2.51 (1) दतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया (म. प्र. ) .

बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत गोपालपुरा तालाब के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

1170

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. 04- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) दतिया

(2) दतिया

(4) 2.25

(3) सुमावली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब के निर्माण हेतु. (6) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 05 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.83 (1) दतिया

(2) दतिया

(3) राजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 06- अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन तहसील/तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) दतिया

(2) दतिया

(3) कांभर

(4) 1.17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , संभाग-9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म.. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 07 - अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/ तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) दतिया

(2) दतिया

(3) सनौरा

(4) 0.52

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 08- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/ तालुक नगर/ग्राम

(1) दतिया

(2) दतिया

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 4.38

(3) राजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया (म. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 09 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) दतिया

(2) दतिया

(3) ढाकरी

(4) 5.74

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया ( म. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 क्र. 10- अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) दतिया

(3) बरौदी

(2) दतिया

(4) 6.29

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग-9 डिस्ट्रीब्यूटरी, दतिया (म. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) दतिया

(3) नौनेर

दतिया

(4) 9.86

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, संभाग -9 , डिस्ट्रीब्यूटरी , दतिया ( म. प्र. ) .

(6) बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 9 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र. 0 - अ-82-11-12- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा भाग 1 ]

1173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) कटनी

(2) रीठी

निजी-0.42 कुल रकवा 0.42

चिखला प.ह.नं. 23, न. ब. 237 .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, कटनी.

हरदुआ विरुहली थनौरा बिलहरी मार्ग निर्माण किये जाने हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. 451 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान

(3) डेंगरहट

(4) निजी भूमि 3.120 शासकीय भूमि- शून्य

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.

पुरवा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 453- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी 1174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:--

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

(6)

(5)

सतना रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.

देवमऊ दलदल कोठार

(4) निजी भूमि 12.722 शासकीय भूमि- शून्य

पुरवा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 455 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6) रीवा सिरमौर

(4) 0.140

ग्राम कबरा

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 457- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) रीवा सिरमौर

0.390

ग्राम बगढ़ा 338

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

भाग 1 ]

1175

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 459 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) रीवा

(2) सिरमौर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.240

(3) ग्राम डिहिवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

क्र. 461 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) रीवा

(2) सिरमौर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.402

(3) ग्राम पटेहरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

क्र. 538 - प्रशा .- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.850

(3) पटरहाई

(1) (2) सतना रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना .

(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 540- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1176

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:---

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) सतना

(4) 4.830

रामस्थान

रघुराजनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 542- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4) 2.830 रामपुर बघेलान

(3) बम्हौरी

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 544- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) 2.300 रामपुर बघेलान

(3) बठिया

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 546- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी भाग 1 ]

1177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

2.550 रामपुर बघेलान चोरमारी

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 7 मार्च 2012

प्र. क्र. 5 अ- 82 -वर्ष- 2011-12 - भू-अर्जन- 2127.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वार्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों की इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

7.682 बैतूल

बघोली बुजुर्ग

मुलताई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.

बघोली लघु जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

बैतूल, दिनांक 20 मार्च 2012

प्र. क्र. 7 अ- 82-- वर्ष- 2011-12-2410.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित 1178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः---

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) भैसदेही

33.442

झल्लार

(1) बैतूल

(

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , बैतूल.

रामजीढ़ाना जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 8 अ- 82-- वर्ष- 2011-12-2409.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वार्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) भैसदेही बोथिया

0.368 बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल.

रामजीढ़ाना जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 13 मार्च 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा पड़ने की संभावना है .

भाग 1 ]

1179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

सीहोर

2.359

शाहगंज

बुदनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत लघु नहर एम. - 1 का निर्माण.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत लघु नहर एम. -1 का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

परसवाडा

सीहोर

1.106 बुदनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर टेल माईनर का निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर टेल माईनर का निर्माण.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी बुदनी में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 5 - अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 1180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) सीहोर

हथलेवा

1.680 बुदनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर टेल माईनर का निर्माण.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मुख्य नहर टेल माईनर का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. अ-82 - भू- अर्जन- 11-12-775.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के कालम 1 से 4 में वर्णित 1 मकान की अनुसूची के कालम 6 में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिये मकान डूब में आ रहे हैं, अथवा डूबने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकानों के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

मकान का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(3) परसौरा

क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4) 1 मकान (1) विदिशा

(2) कुरवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी कुरवाई.

(6) रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. एवं एम. डब्ल्यू. एल. के बीच में आने से.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 2- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1181 व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) राजनगर

7.880

सतना

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 21 मार्च, 2012

प्र. क्र. 2 - अ-82--2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) 13.50 छतरपुर लवकुशनगर अंधियारी बारी

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व,

लवकुशनगर

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3 -अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4) 3.60 छतरपुर लवकुशनगर धरमपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु. भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

1182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 4- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

7.00 (1) छतरपुर

खोंड़ा

लवकुशनगर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु

(3

भूमि का अर्जन.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

कटहरा

(4) 8.60 छतरपुर लवकुशनगर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

16.00

मुड़ेरी दक्षिणी

छतरपुर लवकुशनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु. भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 7 -अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

13.50 लवकुशनगर गुढ़ा खुर्द

छतरपुर

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 7.70 (1) छतरपुर

(3) शहपुरा

(2) लवकुशनगर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व,

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

लवकुशनगर

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 19.60 (2) लवकुशनगर

(3) सिजई

(1) छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .

1184

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 10 - अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) 13.50 लवकुशनगर मुडेरी उत्तरी

छतरपुर

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

3.00 लवकुशनगर हिडौराबारी

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4) 4.50 लवकुशनगर नगरौली

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 13 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) 3.60 (1) छतरपुर

वेहटा

लवकुशनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 4.10 छतरपुर लवकुशनगर हरद्वार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) 8.40 लवकुशनगर गुढ़ा कला

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

1186

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 16 - अ- 82-2011-12.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) 12.00 (1) छतरपुर लवकुशनगर भवानीपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण

(

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर

(

हेतु भूमि का अर्जन.

में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4) 7.50 लवकुशनगर

(3) बेड़ी

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2 )

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

(3

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

14.40 लवकुशनगर

(3) मड़वा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 19-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) 5.70 छतरपुर लवकुशनगर देवपुरा

(

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर .

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)

(4)

49.50 छतरपुर लवकुशनगर लवकुशनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में )

(4) 14.10 (1) छतरपुर

(2) लवकुशनगर

(3) रानीपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु . भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

1188

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 22- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

रनमऊ

(4) 4.50 छतरपुर लवकुशनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 23- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4) 9.00 लवकुशनगर

(3) टिकौरा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. -82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4) 7.160 लवकुशनगर

(3) रेखा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6) लवकुशनगर. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व

रेखा , वितरण शाखा एवं सिंहपुर बैराज परियोजना की उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1189 प्र. क्र. 25- अ-82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 31.40 (1) छतरपुर

(2) लवकुशनगर

(3) अकटोंहा

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

लवकुशनगर .

सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा, सिंग्वापुरवा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा सिंग्वापुरवा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 26- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) खपटया

(4) 2.880 (1) छतरपुर

(2) लवकुशनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि काअर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

8.58 (1) छतरपुर

(2) लवकुशनगर

(3) सदाफल

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा वितरण शाखा एवं उप शाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

1190

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 प्र. क्र. 28 - अ- 82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

बगमऊ

12.30 छतरपुर लवकुशनगर

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै-सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा वितरण शाखा एवं उप शाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.88 (2) लवकुशनगर

(1) छतरपुर

(3) लक्ष्मणपुरा (टुड़ा)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर.

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा , वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का

अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा वितरण शाखा एवं उप शाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 1.950 (1) छतरपुर

(2) लवकुशनगर

(3) देवीखेड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लवकुशनगर .

सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा वितरण शाखा एवं उपशाखा नहर हेतु भूमि का अर्जन . ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

1191 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. 428 - भू.अ.--2012-संशोधन. ग्राम चंदनपुरी, तहसील - बड़वाह, जिला- खरगोन ( म. प्र. ) की भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक-308/भू-अ.-2012 , खरगोन दिनांक 27-02-2012 का म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 09-03-2012 के पेज क्रमांक-858 में त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

अनुसूची के खाना क्रमांक -4 में प्रकाशित प्रविष्टि की अंतिम पंक्ति में " रकबा 1.49 हे. " के स्थान पर " रकबा -1.491 हे. " पढ़ा जावे.

शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. 483- भू- अर्जन- 2012-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टर में)

(1)

(2) (3)

(4)

(6) नीमच नीमच

53.19

ठीकरिया मध्यम सिंचाई हनुमंत्यापंवार

ढाबा

23.41

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग-नीमच.

योजनांतर्गत जलाशय निर्माण

274.09

सिरखेड़ा

हेतु निजी भूमि काअर्जन.

3.56

लसुड़ीतंवर

7.01

जवासा

24.35

बोरखेड़ीपानेड़ी

1.34

बिसलवास सोनिगरा

8.06

रामपुरिया

1.03

अड़मालिया

सकरानी

29.97

36.05

कैनपुरिया

8.08

ठीकरिया

योग . 470.14

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेशकुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1192

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 19 मार्च 2012

प्र. क्र. 2 - अ- 82-11-12.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :---

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा 2

भूमि का वर्णन

जिला

अर्जित

खसरा

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल

ग्राम का नाम

क्रमांक

किया गया

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

रकबा (हेक्टर में )

(हेक्टर में)

(6)

(4)

(7)

(8) (1) रायसेन

(2) गैरतगंज

32/1/2/2

(5) 0.607

0.607

सेमरी सिंचाई परियोजना 35/1/1/2

0.101

0.101

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

(3) सिमरिया खुर्द

के डूब क्षेत्र हेतु. 38/1/3/2

2.113

2.113

35/1/1/3

0.101

0.101

35/1/1/4

0.945

0.945

35/3/1/3

0.429

0.429

35/3/1/5

0.607

0.607

2.223

2.223

38/1/1/3

1.076

8

0.400

3.866

1.866

9

0.295

7

0.295

5

0.231

0.231

1.060

35/3/1/1/1/1

1.060

38/2/1

0.121

0.121

1.193

35/1/1/1/1/2

1.193

2

0.093

0.093

3

0.223

0.223

27/1/2

2.736

2.736

27/2

2.237

3.237

27/1/1

1.922

1.100

5.900

2.800

13,17/1,

17/2 , 18 ,

19, 20,

31/1

32/1/1/3

35/2

0.405

0.405

1.800

35/1/1/1/1

1.800

35/3/1/1/1

0.789

0.789

35/1/2/1

0.639

0.639

4

2.347

2.347

24

1.562

1.562

25/1/2

1.129

1.129 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

1193 (1)

(6)

(2) (3)

(4)

(5)

(7)

(8) 25/2

0.615

0.615

35/3/2

0.040

0.040

35/1/2/2

0.130

0.130

38/1/2

0.202

0.202

0.223

35/3/1/1/1/2 0.223

35/3/3

0.251

0.251

38/2/2

0.032

0.032

38/1/1/1

1.849

1.849

38/1/1/2

1.084

1.084

35/3/1/4

1.011

1.011

38/1/3/1

0.817

0.817

13,17/1,17/2

2.020

18,19 , 20,31/1 4.047

32/1/1/2/1

13, 17/1,

2.020

4.444

17/2, 18

19, 20, 31/1 ,

32/1/1/2/1/1

31/2,

3.800

4.856

32/1/2/1/3 ,

32/2/3

31/2

32/2/4

2.500

4.856

32/1/2/1

2.658

32/1/2/3

2.658

35/1/1/5

0.101

0.101

6

0.530

0.530

25/1/1

1.720

1.720

13, 17/1

17/2, 18

2.023

2.023

19, 20 ,

31/1 ,

32/1/1/4

सांवली

14/1

0.934

0.934

14/2

0.979

0.979

13/1

0.174

0.174

13/2

0.937

0.937

0.077

15

0.077

16/1

0.897

0.897

16/2

2.213

2.213

47/2

1.842

1.842

4/1

0.987

0.987

0.769

0.769

5,6,7,8 , 9/2

17

0.279

0.279

18

1.712

1.712

25

3.419

3.419 1194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8) 26

0.190

0.190

27

0.259

0.259

28

0.158

0.158

29

0.190 0.190

0.360

0.360

32

0.352

23/2

0.352

0.336

92

0.336

35

0.049

0.049

1.627

36

1.627

37

1.522

1.522

39/2

0.740

0.740

67

0.255

0.255

66/2/1

0.506

0.506

68/2/1

0.474

0.474

19

0.263

0.263

40

1.003

1.003

0.493

43/1

0.493

49/2

0.849

0.849

21/1/41/1/2 2.161

2.161

23/1

0.405

0.405

22

0.995

0.995

50/1

0.465

0.465

52

0.352

0.352

53

0.906

0.906

60

1.615

1.615

61/2

0.283

0.283

50/2

0.218

0.218

56

2.323

2.323

57

0.194

0.194

58

0.603

0.603

54

0.304

0.304

51

0.539

0.539

55

0.077

0.077

59/4

0.143

0.143

144/2/1

1.661

1.661

148

0.558

0.558

0.243

0.243

149

150/1

0.668

0.668

143/2/1

0.801

0.801

152/1

0.016

0.016

150/3

0.040

0.040

1.011

1.011

62, 63 , 64/1

0.535

59/3

0.535

47/1

1.440

1.440

0.506

62, 63, 64/6 0.506

66/1

0.405

0.405 भाग 1 ]

1195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.647

69/1

1.647

70/1

0.202

0.202

0.271

69/2

0.271

70/2

0.704

0.704

80

0.886

0.886

66/2/2

0.728

0.728

68/2/2

1.589

1.589

48

0.757

0.757

20

0.089

0.089

44/2

0.281

0.281

49/1/2

1.492

1.492

414/43

0.425

0.425

21/2/41/1

1.082

1.082

359/3

2.129

2.129

1.272

21/2/41/2

1.272

43/2

1.145

1.145

44/1

0.281

0.281

49/1/1

1.441

1.441

359/2/1

0.723

0.723

94

0.073

0.073

0.401

0.401

95

96

2.201

2.201

97

0.967

0.967

98

0.725

0.725

0.405

0.405

99/1 , 100/1

99/2/1

0.194

0.194

100/2

0.413

0.413

0.202

0.202

101 , 104/1/1

99/2/2

0.073

0.073

102/1

0.547

0.547

1.079

1.079

101 , 104/1/2

105/1

0.121

0.121

108/1

0.849

0.849

110

0.170

0.170

111

0.113

0.113

112/1

0.149

0.149

113/1

0.121

0.121

106/2/1/2

0.086

0.086

107

0.344

0.344

108/2

0.243

0.243

112/2

0.162

0.162

113/2

0.105

0.105

114/1

0.356

0.356

0.146

0.146

101, 104/2

102/2

0.081

0.081

0.376

105/2

0.376

103

0.150

0.150 1196

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.502

106/1

0.502

0.307

106/2/1/1

0.307

106/2/2

0.202

0.202

2.225

114/2/2

2.225

115/1

3.052

3.052

0.243

116/1

0.243

115/2/2

0.724

0.724

116/2

0.093

0.093

117

0.247

0.247

118

0.709

0.709

120/1

0.234

0.234

120/2

0.230

0.230

122

0.308

0.308

123

0.032

0.032

124/1

5.464

3.464

125

0.129

0.129

0.170

126

0.170

127

0.214

0.214

128/1

2.590

2.590

142/2/1/1

4.856

0.856

144/1

1.970

1.970

124/2

2.156

1.156

5.581

128/2

5.581

129

0.170

0.170

130

0.999

0.999

1.011

132/2

1.011

133

0.336

0.336

134

0.906

0.906

0.607

135/1/1

0.607

135/1/2/1

0.239

0.239

140

0.174

0.174

0.409

0.409

141

1.728

142/1

1.728

417/147

0.202

0.202

147

0.441

0.441

1.275

152/2

1.275

416/146

0.930

0.930

136

1.193

1.193

138

0.579

0.579

145

2.096

2.096

146

0.704

0.704

402/1

0.663

0.663

4.856

0.856

142/2/1/1/1

143/1

0.454

0.454

143/2/2

0.049

0.049

144/2/2

0.809

0.809 1197 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(3)

(1) (2)

(5)

(7)

(8) (4)

(6)

150/2

0.789

0.789

151

1.881

1.881

158

0.667

0.667

0.821

159

0.821

160/1

0.234

0.234

156/2

1.113

1.113

155

0.053 0.053

160/2

0.603

0.603

161

0.040

0.040

162/2

2.043

2.043

0.085

0.085

154

166

0.121

0.121

0.097

30

0.097

21/1/41/1/1

1.781

1.781

187/2/4

0.760

0.760

188

0.486

0.486

1.635

1.635

83, 84/3

0.466

120/3

0.466

0.829

0.829

87, 88/2

1.619

1.619

87, 88/1

0.817

0.817

83, 84/1

359/1/2

1.214

1.214

78

2.355

2.355

0.777

79/1

0.777

85

3.732

3.732

353

1.291

1.291

0.304

73

0.304

74

0.777

0.777

0.040

0.040

426/355

352

0.789

0.789

0.624

0.624

354

355

0.093

0.093

421/73

0.081

0.081

351,

438/351 ,

12.065

12.065

439/351 , 4

40/351/1

360

0.692

0.692

3.597

347

3.597

0.352

395

0.352

1.492

332/2

1.492

0.158

333

0.158

0.162

0.162

338

0.478

0.478

339

0.806

0.806

334

1.283

1.283

335 1198

(1)

(2)

(4)

(3)

336

337

284

285

286

287/2/1

287/2/2

373/1

374/1

375

376

378/2

379/2

379/1

380

373/5

391

381

382

378/1

373/4

374/2

377/2

392

393

394/1

387

388

389

371/1

371/2

367

369 , 370 ,

371/3/1

186/1

187/2/1

361

362,

441/362

441/362/1

में से

385/1

386/1

385/2

386/2

156/1

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(5)

(6)

(8)

(7)

0.555

0.555

0.235

0.235

0.227

0.227

0.388

0.388

0.271

0.271

0.405

0.405

0.869

0.869

0.890

0.890

1.134

1.134

0.725

0.725

0.494

0.494

0.550

0.550

1.065

1.065

0.623

0.623

1.457

1.457

0.405

0.405

0.405

0.405

0.360

0.360

0.295

0.295

0.554

0.554

4.819

4.819

0.809

0.809

2.170

2.170

0.587

0.587

1.457

1.457

0.332

0.332

1.364

1.364

1.096

1.096

0.729

0.729

1.663

1.663

1.958

1.958

0.295

0.295

0.936

0.936

0.502

0.502

1.368

1.368

1.732

1.732

2.315

2.315

0.538

0.538

0.853

0.853

0.542

0.542

0.853

0.853

0.308

0.308 1199 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(7)

(8) (1)

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

0.267

157

0.267

2.023

167/2

2.023

0.291

168

0.291

187/2/3

0.376

0.376

1.595

1.595

189, 190,

191, 192/2

1.214

1.214

341, 343 ,

344, 345/5

1.801

1.801

341, 344,

343, 345/6

396

0.943

0.943

0.466

397

0.466

1.800

359/2/2

1.800

1.214

1.214

359/1/1

402/1

0.663

0.663

182, 183 ,

184,

1.214

1.214

186/2, 418 /

186, 419/1

86/1/1/1 में से

187/1/2

1.214

1.214

182, 183,

184,

1.270

1.270

186/2, 418/

186, 419/1

86/1/2/1

182, 183 ,

184,

1.275

1.275

186/2 , 418/

186 , 419/1 ,

86/1/2/2

182, 183 ,

184,

1.331

1.331

186/2 , 418 /

186, 419/1

86/1/1/1 में से

0.429

34/1

0.429

0.526

0.526

34/2

3.890

3.890

38

0.405

0.405

39/1

1.073

42/1

1.073

1.072

1.072

42/2

0.535

0.535

59/1

0.142

61/1

0.142

3.559

3.559

5, 6, 7, 8,

9/1 1200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 (1)

(2) (3)

(4)

(7)

(8)

(5)

(6)

0.531

59/2

0.531

1.011

1.011

62, 63,

64/2

1.011

1.011

62, 63 ,

64/3

1.011

1.011

62, 63,

64/4

1.011

1.011

62, 63,

64/5

70/3

1.064

1.064

68/1

1.288

1.288

72

0.777

0.777

46

0.454

0.454

93

0.676

0.676

114/2/1

0.345

0.345

115/2/1

1.769

1.769

0.405

132/1

0.405

135/1/2/1/2 1.012

1.012

0.405

135/2

0.405

142/2/1/2

1.214

1.214

162/1

0.405

0.405

167/1/1

4.468

4.468

167/1/2/1

1.214

1.214

167/1/2/1/2 3.254

3.254

169

5.006

5.006

187/1/1

0.405

0.405

187/2/2

1.817

1.817

1.974

1.974

189, 190 ,

191, 192/1

0.817

0.817

83, 84/2

1.226

89

1.226

75

0.967

0.967

2.264

2.264

76, 77/1

2.256

2.256

76, 77/2

0.798

79/2

0.798

81

1.882

1.882

1.995

82

1.995

351,

438/351 ,

6.566

439/351/4

6.566

40/351/2

182, 183 ,

184,

2.545

2.545

186/2

418/186,

419/186/2 भाग 1 ]

1201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(6)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8) 182, 183 ,

2.545

2.545

184, 186/2,

418/186/

419/186/1/3

362,

2.023

441/362

2.023

441/362/2

362,

441/362

2.023

2.023

441/362/3

362,

441/362

0.365

0.365

441/362/4

में से

363

0.603

0.603

362,

441/362

4.929

4.929

442/362/1

में से

364/1

3.238

3.238

364/2

3.005

3.005

0.684

0.684

341, 343 ,

344, 345/11

0.688

0.688

341, 343 ,

344, 345/2

0.688

0.688

341, 344,

343, 345/3

0.688

0.688

341, 343

344, 345/4

4.606

350

4.606

0.138

330

0.138

0.182

331

0.182

332/1

0.129

0.129

287/1/1

1.214

1.214

287/1/2

0.405

0.405

373/2

2.023

2.023

373/3

2.023

2.023

394/2

0.781

0.781

0.518

398

0.518

4.112

4.112

369, 370

371/3/2

4.589

4.589

369, 370 701

371/3/4

4.112

4.112

369, 370

371/3/5

3.845

3.845

369 , 370 ,

371/3/3 1202

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2) (3)

(5)

(6)

(7)

(1)

(4)

(8) 182, 183

2.548

2.548

184, 186/2

418/186

419/186/1/1/2

182, 183

184, 186/2

418/186

2.537

2.537

419/186/1

1/4

1.011

1.011

62, 63,

64/1

2.229

400/1

2.229

402/2

0.660

0.660

0.336

0.336

पिपलिया अमरसिंह 2

3/2

0.809

0.809

1.040

1.040

0.579

6

0.579

4

0.619

0.619

13/1

0.194

0.194

21

0.401

0.401

0.162

0.162

19

0.975

0.975

17

0.477

0.477

16

0.474

0.474

3/2/1

0.365

0.365

5/2/1

0.243

0.243

1.113

3/1

1.113

3/2/2

0.525

0.525

0.405

5/1

0.405

0.182

0.182

9

0.506

22/1

0.506

22/2/1

1.214

0.224

23/1

2.023

0.700

1.104

23/2/1

0,400

23/2/2

0.248

1.148

23/2/3

1.148

0.248

24

0.539

0.300

5/2/2/1

0.485

0.485

13/2/1

0.376

0.376

13/2/2

0.433

0.433

13/2

1.424

1.424

10

1.048

1.048

0.465

0.465

344/1

शोभापुर

346/1

0.344

0.344

343/1

1.214

1.214

0.417

0.417

344/2 1203 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(5)

(7)

(8) (3)

(4)

(6)

0.433

346/2

0.433

348

1.708

1.708

0.267

349

0.267

351

0.117

0.117

0.227

352

0.227

0.279

353

0.279

0.158

354

0.158

357

1.765

1.765

0.567

359

0.567

360

1.032

1.032

3.493

341

3.493

3.375

362

1.375

342/2

0.218

0.218

0.340

0.740

343/3

0.563

576/359

0.563

332/1

1.513

1.513

1.518

332/2

1.518

332/3

1.513

1.513

332/4

1.513

1.513

1.514

332/5

1.514

1.517

1.517

342/1

1.327

1.327

356

1.740

358

1.740

343/2

1.518

1.518

0.500

2.023

366/1

366/2/1

0.754

0.500

366/2/2

0.300

0.607

गोरखा

1.923

218/2/1

1.923

1.850

218/2/2

1.850

450.748

योग 485.981

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1204

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 मार्च 2012

प्र. क्र. 8 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(3) जलन्धर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 2.748 पृथ्वीपुर

(1) टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी.

(6) सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) ग्राम जलन्धर की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - भू- अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 2.766 (2) पृथ्वीपुर

(3) खिस्टोन

(1) टीकमगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी.

(6) सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) ग्राम खिस्टोन की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. 432- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) 1.284 खरगोन झिरन्या पिपरखेड़

नाका.

अनुसूची

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग, खण्डवा.

(6) खजूरी तालाब योजना की नहर निर्माण कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 मार्च 2012

क्र. 3024 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

23.891 राजगढ़ राजगढ़

मूंडला

15.850

खंडीयापुरा

42.572

लीलबे जागीर

खरना

94.917

पडिया

7.028

23.158

गोपालपुरा

89.185

सुल्तानपुरा

मगरियादेह

118.964

6.745

नरसिंहपुरा

422.310

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

मूण्डला तालाब के बांध के डूब क्षेत्र में अर्जित भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

1206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 क्र. 3026- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) ब्यावरा

1. पीपलबे जागरी 3.625 राजगढ़

1.527

2. बीन्याखेड़ी

कुल योग 5.152

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मूण्डला सिंचाई परियोजना संभाग , राजगढ़. जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ).

के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण कार्य हेतु भूमि काअर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3028 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4) ब्यावरा

003.069 राजगढ़

1. बाकपुरा

052.605

2. कालाकोट

3. चंदेरी

071.191

4. चौतरा

001.349

022.923

5. सींगापुरा

6. सारस्याबे

028.318

024.974

7. कानडियाखेड़ी

कुल योग 204.429

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़ जिला राजगढ़ (म. प्र. )

बांकपुरा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. 2318 - भू-अर्जन- प्रकरण क्र. 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

उज्जैन उज्जैन आलमपुर उड़ाना

भंवरी

बोलासा देवरीखेडा खुर्द कासमपुर

खोकरीया

नेकेबरी

(4) 54.396 28.865 22.116 40.575 65.456 132.279 124.125 467.812

कुल योग

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन

सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1319 - भूमि- संपादन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उस की राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

उज्जैन

(4) 0.557 (2) उज्जैन

(3) कस्बा उज्जैन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन

उज्जैन तहसील के कबीर घाट के निर्माण हेतु कस्बा उज्जैन की भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1208

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. 56 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

(1) (2)

(3)

(6) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

बैंका तालाब नम्बर-2 निर्माण बैंका

इन्दौर

योग

12.353 .. 12.353

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग इन्दौर ( म. प्र. )

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बैंका तालाब नम्बर -2 निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डां. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 58 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3)

(6) (1)

(5)

(4)

2.966

इन्दौर

गोकलियाकुण्ड

गोकलियाकुण्ड निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग इन्दौर ( म. प्र. ) .

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

योग 2.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- गोकलियाकुण्ड निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 129- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- चितरंगी

(ग ) ग्राम- मटिहनी, प.ह.नं. क्र. 95

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

166

0.01

167

0.02

168

0.07

197

0.10

203

0.06

204

0.10 योग 0.36

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 2अ- 82- वर्ष 2010-2011 पत्र क्र. 455 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है भूमि अर्जन की घोषणा के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692 - एक-1- 116-2011 , जबलपुर दिनांक 3-11-2011 के अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-गोटेगांव

(ग) ग्राम- बरोदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.702 हे .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.478

15 16/2

0.186

13-14

0.899

17/1

0.239

17/2

0.790

18/2

0.109

22/4

0.332

22/1

0.243

0.895

33/1

27

0.041

28

0.267

33/2

0.117

0.057

35

0.049

89/1 89/2क

योग 4.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोटेगांव बायपास सड़क मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 7 मार्च 2012

प्र. क्र. 12- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

( ग) ग्राम-डाबर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.257 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

1/1

0.285

6

0.226

7

0.200

9

0.298

11

0.324

13

0.015

66

0.063

59

0.219

52

0.194

53

0.245

8

0.031

60

0.115

12

योग ..

0.042 2.257

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन /शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- गंज बासौदा

(ग) ग्राम- शिवरामपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.887 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (2)

(1)

Distributory - 4 , RM - 3

0.278

118

0.105

117/1

117/2

0.105

0.084

113/2

119/1

0.282

0.073

119/2

0.251

115

0.105

114/1

Distributory - 4 , RM3 - SM ,

127/1/1

0.120

158

0.219

136

0.436

0.024

119/1

0.052

121

122

0.251

0.136

127/2/2

127/2/3

0.353

129/1

0.418

137

0.219 164/1

0.115

164/2

0.052 163/3 भाग 1 ]

1211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

163/1/3

0.052

0.058

163/1/2

163/2

0.057

161/2

0.042

3.887

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- मलिकपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.878 हे .

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

Distributory - 4

6/1

0.057

5

0.346

4

0.219

47/2

0.136

49/2

0.124

49/1

0.084

53/1

0.303

(1)

(2)

0.314

56

0.704

57/2

0.007

58

59/2

0.230

0.200

160

153 /2 ग/ 1

0.324

0.099

153/31/1 क

0.115

153/31/1 ख

153/31/2

0.201

0.167

92

0.157

93

0.345

96/1

96/2

0.212

47/1

0.130

0.013

161

153/2क/2

0.136

151/1

0.010

0.140

88

0.016

89/1/1

0.021

89/1/2

Distributory - 4 RM,

0.136

6/1

10

0.213

0.174

18/1

0.272

18/2

19

0.339

0.115

20

Distributory - 4 RM2

0.201

153/3/2/1

89/2

0.235

0.200

89/3/1

0.043

89/3/2

138

0.128

योग .. 6.878

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

1212

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 15 - अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - गंज बासौदा

(ग) ग्राम- हरगना खेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.773 हे.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

Distributory - 4

83

0.266

80/1

0.052

91/2

0.627

90

0.240

89/3

0.094

0.293

89/2

89/1

0.183

84

0.230

Distributory - 4 , RM- 3

91/2

0.408

91/1

0.105

92/1

0.439

92/2/1

0.439

92/2/2

0.439

93/1

0.298

93/2

0.136

[भाग 1

(2)

(1)

0.439

126

127/1

0.067

127/2

0.100

0.077

128 मि.

0.107

128मि.

142/5

0.230

0.157

142/3

0.387

142/2

144/1

0.314

0.263

146/1

0.262

146/2क

146/2ख

0.045

0.020

146/3

147

0.251

Distributory - 4 , RM- 3 -SM,

210/3

0.037

0.157

210/4

207

0.023

211/3

0.115

211/2

0.146

0.303

212/1 क

198/1

0.146

योग 7.773

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 16- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - गंज बासौदा

(ग ) ग्राम- आटस

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.479 हे.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

Till Minor

248

0.281

0.366

243/6

243/5

0.251

243/1

0.125

0.240

243/2

243/3

0.140

223

0.555

250

0.042

311/1

0.364

311/2

0.063

311/3

0.306

312/5

0.066

312/3

0.149

312/4

0.136

312/6

0.105

0.216

314

Distributory - 4

264

0.119

263

0.706

0.065

254

255/1

0.053

256/1

0.683

(1)

(2)

0.602

295/1

0.314

295/2

0.359

295/3

0.053

295/5

0.413

292

0.675

290

299

0.030

योग 7.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है.- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 35 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- अमरपुर चक पिपलधार

( घ) लगभग क्षेत्रफल-8.633 हे.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.415

103/1

0.270

162/1

0.180

162/2/2

148/2

0.432

154/2/1

0.270

0.212

148/1/1

0.211

148/1/2

0.342

151 1214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

149/2

0.081

226/2

0.117

227

0.189

0.063

230

229

0.270

235

0.414

234

0.126

233/1

0.045

203/2

1.026

246

0.396

249

0.117

248

0.207

205/1

0.160

205/2

0.159

200

0.150

192/1

0.369

198/2

0.158

192/2/1

0.207

194

0.135

193

0.319

174/2

0.540

199

0.450

0.045

251

224

0.099

226

0.234

248

0.207

योग . 8.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/ गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 42 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की

[भाग 1 अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- गोरियाखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.848 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने सर्वे नं.

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.081

110/1

0.081

110/2

0.108

0.243

103/1 /2क

0.033

103/ 1 /1 क

0.167

103/ 1/1 ख

111/2

0.135

योग 0.848

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, शमशाबाद नटेरन/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 15 मार्च 2012

संशोधित

क्र. 157 - भू-अर्जन-2012- इस कार्यालय द्वारा क्रमांक 2/ अ-82 बासादेही- 09-10.- बासादेही जलाशय की नहर हेतु भू- अर्जन अधिकारी गैरतगंज में दिनांक 6-8-10 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन कराने हेतु प्रारूप भेजा गया था कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांक एवं रकबों में मौके के अनुसार भिन्नता होने के कारण धारा 6 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जाना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम हिनौतिया खास प.ह.नं. 12 ( 17 )

बासादेही तालाब को मुख्य नहर की ग्राम हिनौतिया खास का भू- अर्जन

जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये गये खसरा क्र. एवं रकबा (1)

सांची परिक्रमा दिनांक 30-9-2010 प्रकाशित किये गये खसरा क्र. एवं रकबा (2)

खसरा क्र.

अर्जित

खसरा क्र.

कुल रकबा (2)

(1)

रकबा (3)

कुल रकबा (2)

(1) 23

0.210 0.110

23

0.210

24/1

0.105 0.069

24/1

0.105

166/1/1/1 0.477

0.092

166/1/1/1 0.477

171/4

0.482

0.060

171/4

0.482

0.340

166/1/1/2

0.160

0.340

166/1/1/2 संशोधित जो प्रकाशित होना है

(3)

अर्जित खसरा क्र .

(1)

रकबा (3) अर्जित रकबा (3)

कुल रकबा (2)

0.110

23

0.210

0.110 0.069

0.105

0.069 24

0.092

विलोपित विलोपित विलोपित

0.060

171/4

0.482

0.060 0.160 विलोपित विलोपित विलोपित

2.794

0.160 166/2/2 167 169/1/1/1

166/2/2 2.404

0.092 169/1/1/3

नोट :- ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- बासादेही नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन- 20-अ- 82-20-11-12-195.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील - डिण्डौरी

(ग) ग्राम- खाम्ही

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 12.48 हैक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

शीर्ष कार्य

622

0.02

623

0.79

624

0.79

625

0.82

626

0.87

627

0.85

629

0.54

630

0.66

631

0.50

628

0.45

718

2.02

632

0.06

योग 8.37

बांयी तट नहर कार्य

603

0.05

589

0.01

588

0.12

297

0.15

296

0.02

(2)

(1)

0.02

298

261

0.27

267

0.03

262

0.03

0.10

266

264

0.08

0.03

271

0.18

272

बांयी तट नहर कार्य

0.01

273

224

0.17

223

0.02

0.12

217

218

0.12

0.20

219

208

0.17

207

0.09

206

0.01

181

0.04

121

0.12

122

0.08

0.13

123

0.02

124

125

0.04

126

0.03

127

0.08

0.07

106

0.07

107

26

0.28

27

0.01

0.09

17

0.01

28

0.09

16

45

0.01

0.01

44

योग 3.18

शासकीय भूमि

0.93

716,595,189,295

620,593,290,265 ,

210.

कुल योग 12.48 भाग 1 ]

1217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. खाम्ही डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं बांयी तट नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-21-अ-82-2011-12-193.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- जाताडोंगरी मा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.84 हैक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(1)

(हे. में) (2)

शीर्ष कार्य

816

1.20

834

0.61

835

1.45

837

1.04

838

0.99

0.82

839

830

0.60

833

0.66

836

0.68

829

0.23

840

0.41

827

0.09

योग .. 8.78

दांयी तट नहर कार्य

816

0.08

817

0.13

(2)

(1)

818

0.11

0.13

810

809

0.05

808

0.07

0.14

805/1

806

0.08

788

0.03

790

0.008

791

0.11

0.03

807

792

0.03

0.02

797

0.05

794

0.05

795

796

0.19

0.02

729

727

0.05

726

0.07

0.06

725

724

0.04

0.07

723

0.06

721

0.06

680

0.03

681

0.10

534

535

0.01

0.02

532

531

0.01

513

0.22

511

0.01

485

0.05

486

0.06

483

0.08

432

0.05

0.05

478

481

0.06

482

0.09

0.04

479

441

0.04

442

0.06

0.12

443

470

0.06

0.06

446

472

0.11 1218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

0.06

63

0.08

64

720

0.02

716

0.01

533

0.01

484

0.01

473

0.02

448

0.02

62

0.06

0.01

59

3.30

योग

शासकीय भूमि

0.26

841,471,728

कुल योग . 12.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सुन्दरपुर डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं दांयी तट नहर कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-35 ( अ-82 ) 2011-12-196.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील - डिण्डौरी

(ग) ग्राम- धमनगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.00 हैक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

0.140

235 237

0.400

(1)

(2)

0.210

244

0.400

251

0.680

252

0.550

253

0.050

254

0.410

256

0.300

257

0.300

258

0.350

259

0.600

261

0.610

264

5.000

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- रकरिया जलाशय शीर्ष निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-43 ( अ-82 ) 2011-12-197.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- पोंड़ी माल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.90 हैक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

दांयी तट नहर कार्य निजी भूमि

0.05

0.15

14 17

157

0.06

0.05

156

0.10

154 भाग 1 ]

1219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

88

0.20

89

0.15

92

0.11

105/1

0.05

105/2

0.05

105/3

0.05

105/4

0.05

106

0.11

0.02

136

128

0.06

127

0.05

दांयी तट नहर कार्य निजी भूमि

126

0.06

129

0.08

0.08

125

123/1

0.02

123/2

0.02

117

0.10

116

0.03

115

0.09

113

0.10

0.01

योग 1.900

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. गोयरा जलाशय दांटी तट नहर निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-46 ( अ-82 ) 2011-12-194.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील -डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- बछारगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.01 हैक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

नहर कार्य निजी भूमि

733

0.05

732

0.12

730

0.04

0.02

728

725

0.11

695

0.08

0.06

694

653

0.18

657

0.06

0.09

656

0.09

660

0.11

661

1.01

योग

नहर कार्य शा. भूमि

0.05

739 , 696

0.05

योग.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - पिण्डरूखी डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन -51 ( अ -82 ) 2011-12-191.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- अमनी पिपरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 19.20 हैक्टर.

1220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2) (1)

शीर्ष कार्य निजी भूमि 248

0.10 252

0.10 282

0.84 283

1.05 249

0.03 264

0.65 268

1.07 250

0.37 446/250

0.04 251

0.80 253

0.41 263

0.35 254/1

0.24 254/2

0.55 255

0.59 267

0.54 256

1.65 256/443

0.29 258

0.15 305

0.20 259

0.20 260

0.20 278

0.90 261

1.46 262

0.24 279

0.30 265

1.48 280

1.26 281

0.75 284/1

0.13 286

0.08 287/1

0.40 284/2

0.13 266/1

0.41 266/2

0.41 266/3

0.42 266/4

0.41 योग निजी भूमि . 19.20

(2)

(1)

शासकीय भूमि

2.24

257,269,285

कुल योग 21.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. भरद्वारा (अमनी ) जलाशय शीर्ष निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-72 ( अ-82 ) 2011-12-192.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम - खुड़िया रै.

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हैक्टर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

0.400

702

योग .. 0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - खुड़िया डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

डिण्डौरी , दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. भू- अर्जन- 2-अ-82-2010-2011-201.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- देवलपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.13 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे . में)

(1)

(2)

260

0.10

259

0.08

266

0.05

258

0.10

267

0.10

0.10

551/12, 14, 15

270

0.07

271

0.04

269

0.05

272

0.06

273/1

0.02

274

0.02

273/2

0.02

275/1

0.01

0.03

0.02

273/3

0.01

275/2

11/2

0.03

276

0.02

279

0.20

8

0.40

(1)

(2)

218/1

0.10

225

0.06

227

0.06

0.09

218/2

217

0.30

0.35

215

214

0.06

4

0.26

5

0.24

0.10

6/1 , 6/2 , 6/3 , 6/4

0.10

14/1,14/2,14/3

12

0.20

13

0.04

0.05

31/1 , 31/3

32/1

0.15

0.05

31/2

63

0.25

0.02

62

0.19

64

0.20

87

0.01

53

52

0.10

0.15

51

86

0.02

88

0.12

0.13

89

90

0.10

117

0.08

91

0.10

0.12

166

92

0.10

0.09

116

165

0.10

164

0.10

163

0.10

0.02

162/1

162/2

0.02 1222

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

162/3

0.02

161

0.04

159

0.04

160

0.08

182/2

0.03

182/1

0.03

182/3

0.02

557/2

0.10

0.20

555/1

554/1

0.19

553/1

0.10

552/1

0.10

551/3

0.25

551/13

0.20

575/1

0.20

575/2

0.03

576

0.06

577

0.04

578

0.04

579

0.04

580

0.10

581

0.04

591

0.10

592

0.09

योग

8.00

शासकीय भूमि

0.13

22, 582

0.13

योग .

8.13

कुल योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देवलपुर जलाशय ग्राम देवलपुर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-19 ( अ-82 ) 2011-12-200.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन

[भाग 1 अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- अतरिया रै .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.98 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

दांयी तट नहर कार्य

391

0.01

0.10

393

0.05

381

380

0.01

379

0.40

0.24

378

0.20

284

367

0.12

382

0.02

0.33

366

365

0.25

363

0.04

364

0.23

361

0.15

0.01

360

317

0.06

318/1

0.18

0.07

319/1

0.06

319/2

'0.12

339/1

0.14

341

0.13

342

2.92

योग .

शासकीय भूमि

0.06

384, 355

योग 0.06

कुल योग 2.98 भाग 1 ]

1223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- कचनारी डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत दाँयी तट नहर कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-30 ( अ -82 ) 198. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील - डिण्डौरी

(ग) ग्राम- जमगांव माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-50.36 हैक्टर

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

119

0.720

451

0.980

454/1

0.220

466

2.250

428

0.790

429

0.740

430

0.540

431

0.290

449

1.070

455

0.540

452

1.200

426

0.020

540

0.770

453

0.400

427

0.200

468

0.880

467

0.600

476

1.800

(1)

(2)

0.480

472

0.010

545

471

0.260

0.400

470

486

0.010

488/1

2.800

447/1

0.050

554/1

0.100

1.550

544

542

2.380

1.550

543

548

2.240

550

3.870

551

1.900

0.300

553/1

555

1.100

558

0.800

435

1.080

477/1

0.100

478/1

0.230

1.740

456/2

0.250

554/3

0.250

554/4

0.010

426

554/5

0.250

0.700

477/2

0.200

478/2

0.390

553/2

554/2

0.250

440

0.030

0.890

547

40.18

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

10.18

541 , 557 , 556 , 552 , 487, 458 , 457 , 469 448 , 432 , 118 , 121 , 122, 123 , 559 , 450 , 603 .

योग . 10.18

कुल योग . 50.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - नागदमन जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1224

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन-47 ( अ-82 ) 2011-2012-199.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- खैरदा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हैक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

152

0.27

156/1

0.11

156/2

0.10

159

0.11

160

0.07

161

0.02

184

0.07

185

0.04

186

0.08

187

0.24

योग

1.11

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बरगा जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 19 मार्च 2012

संशोधन

क्र. 399 -प्र . क्र. 02-अ-82-2010-2011.- ग्राम रामाधामा तहसील मनावर में म. प्र. राजपत्र के पृ. क्र. 4242-43, दिनांक 2-12-2011 एवं दो समाचार- पत्र क्रमशः नई दुनिया में 9-12-2011 एवं अग्निबाण 9-12-2011 में धारा 6 की घोषणा 9.946 हेक्टर की प्रकाशित हुई थी एवं धारा 4 की अधिसूचना म. प्र. राजपत्र के पृ. क्र. 3746 दिनांक 21-10-2011 एवं दो समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर दिनांक 24-10-2011 एवं राज एक्सप्रेस दिनांक 23-10-2011 में 10.740 हेक्टर का प्रकाशन हुआ था. ग्राम का नाम रामाधामा तहसील मनावर धारा -6 की संशोधित उद्घोषणा निम्नानुसार पढ़ी जावे :-

पूर्वमें प्रकाशित

संशोधन पश्चात्

सर्वे नं. रकबा सर्वे नं. रकबा

कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल जो पूर्वमें धारा-6 में प्रकाशित हो चुका है .

(1) (2)

(3)

(3)

(1) ( 2) 0.240

221/14

9.946

221/5 0.367 10.073

संशोधन

क्र. 405- प्र. क्र. 22-अ-82-2010-2011 .- ग्राम रणदा तहसील मनावर में म. प्र. राजपत्र के पृ. क्र. 4374 दिनांक 16-12-2011 एवं दोसमाचार- पत्र क्रमशः नई दुनिया में 15-12-2011 एवं प्रभात किरण में 17-12-2011 धारा-6 की घोषणा 7.490 हेक्टर की प्रकाशित हुई थी. जिसमें एक सर्वे नं. का संशोधन निम्नानुसार है : - ग्राम का नाम

पूर्वमें प्रकाशित सर्वे नं. रकबा संशोधित सर्वे नं. रकबा

188/8/1 0.070 188/9 0.070 रणदा तहसील मनावर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 21 मार्च 2012

संशोधित

क्र. एफ. 1156 - भू-अर्जन-12-21-3-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला - सतना

( ख ) तहसील - रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम-शेरगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर .

वास्तविक

रकबा पूर्व में प्रकाशित

खसरा नंबर

खसरा नंबर

(1)

(2)

(3) 226/स/3ख

227/स/ 3ख

0.044 निजी खाता भूमि योग रकबा 0.044 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यकता है.- रिंग रोड के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 21 मार्च 2012

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

(2)

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम- गैलवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.091

6/2

166

0.040

169/2

0.016

175

0.014

0.050

176

0.040

13/1

30/1/2

0.053

32

0.039

33

0.034

0.035

44

167

0.014

169/1

0.015

171

0.002

0.006

174

183

0.025

177

0.010

0.005

178

0.010

30/1356

योग : 0.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

1226

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

प्र. क्र. 6 - अ-82-2010-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम- पनयाराखेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.096 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हेक्टेयर )

(2)

(1)

24/366

0.016

247/2/1 क

0.405

345/1/4/1

0.303

345/1/1

0.518

345/1/5

0.800

228/367

0.113

228/368

0.129

228/369

0.138

0.674

343/8/3

योग : 3.096

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरुआ नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 प्र. क्र. 7 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम-राजापुर

(घ) क्षेत्रफल -1.153 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हेक्टेयर ) (1)

(2)

0.024

1304/1454

0.061

1239/1458

0.065

1215/1464

0.065

1197/1473

1222/1462

0.061

0.505

1323/2

0.372

1398

योग : 1.153

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरुआ नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. 296-गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012- ( भाग -1 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री इकबाल खान गौरी , जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश के आदेश फा. क्रमांक 3 (बी ) इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 27 फरवरी 2012 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के पद पर दिनांक 26 अप्रैल 2005 के पूर्वाह्न से , रिट याचिका क्रमांक 16356/05 ( एस.) में उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 20 जनवरी 2012 के अध्याधीन बहाल किया गया है , को सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में पदस्थ किया जाता है .

जबलपुर , दिनांक 6 मार्च 2012

क्र. 318 -गोपनीय - 2012-दो- 2-1-2012-( भाग एक) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4- 1/2002/इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1 / 2002/इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 24 मई 2010 के अन्तर्गत नियुक्त तथा स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय को उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र. अधिकारी का नाम कहां से कहां को' (1)

(2)

(3)

(4)

उज्जैन

1. श्रीमती आशा भटनागर

इन्दौर

प्रधान न्यायाधीश ,

हैसियत से रिक्त

कुटुम्ब न्यायालय की न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर , दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. C- 2044-दो- 2-16-2011 .- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 25 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा , रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , एस. के . साहा , रजिस्ट्रार .

जबलपुर , दिनांक 12 मार्च 2012

क्र. डी. - 1044- तीन- 10-42-75- ( इन्दौर हातोद ) उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई/ 3189/तीन -10-42/75 ( इन्दौर- हातोद ) दिनांक 19 अगस्त 2010 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 , हातोद की श्रृंखला न्यायालय , इन्दौर से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

No. D - 1044 - III - 10-42-75- ( Indore - Hatod ) .-High Court Notification No. E/3189/III - 10-42 /75 ( Indofe- Hatod) dated 19th August 2010 , so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge Class - II , Hatod to Indore , is hereby stands cancelled.

क्र. डी. - 1046- तीन- 10-42-75- ( सतना - उचेहरा ). उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/5521/तीन- 10-42/75 ( सतना- उचेहरा ) दिनांक 7 जुलाई 2011 जहां तक कि उसका संबंध तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 , सतना की श्रृंखला न्यायालय , उचेहरा को निलंबित किये जाने से है , को एतद्वारा वापस किया जाता है.

1228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1

निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय , जबलपुर में रहेगा.

No. D - 1046 - III - 10-42-75- ( Satna- Uchehra) . High Court Notification No. C/ 5521 /III - 10-42/75 ( Satna- Uchehra) dated 7th July 2011 , Suspended so far as it relates to holding Link Court of III - Civil Judge Class - I Satna to Uchehra is hereby Stands withdrawn .

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

No. D- 1126 - III - 6-4-57 -XL . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. E/ 1145 / III - 6-4-57 Pt- XL , dated 9th March 2011 , the High Court of Madhya Pradesh appoints Shri Surendra Singh Gurjar, JMFC , Jabalpur to be thehe Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class (Specially for C.B.I. Cases) extablished by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F - 1 /5 /96 /XXI - B ( 1 ) , dated 3rd March 2011 for the areas comprising the Districts Jabalpur, Katni , Balaghat, Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Hoshangabad , Chhatarpur, Narsinghpur, Rewa, Seoni , Mandla, Shahdol , Sidhi , Sagar, Satna , Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Act, 1946, except those specified in Chapter - III of Prevention of Corruption Act, 1938 ( 49 of 1938 ) .

The head quarter of the Court shall be at Jabalpur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार , रजिस्ट्रार.

क्र. डी- 1126- तीन-6-4-57- भाग-40 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक ई/ 1145 , दिनांक 9 मार्च 2011 को अतिष्ठित करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1 /5/ 96/इक्कीस- बी( 1 ) , दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर, कटनी , बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़ , दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डौरी , उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का अधिनियम क्रमांक 49 ) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 केअधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो , के विचारण करने हेतु ( सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से )

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. 291-गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

सारणी

क्र.

नाम

कहां से कहांको

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(1).

(2)

(3)

(4)

(5)

इन्दौर

जबलपुर

1. श्री महेन्द्र कुमार मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.

2.

रतलाम

इन्दौर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से.

श्री राम प्रकाश वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम.

3.

गुना

जबलपुर

श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना.

जिला जज ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश वृत्त जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

1229 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

4.

जबलपुर जबलपुर

संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से.

श्री मनोहर ममतानी, अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.

5.

होशंगाबाद जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर कीहैसियत से.

श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद.

6.

ग्वालियर

दमोह

विशेष कर्तव्यस्थअधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से.

श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.

टिप्पणी .- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 954 - गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग - बी ) , दिनांक 13 जुलाई 2011 , जहां तक इसका संबंध श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह का, दमोह से छिन्दवाड़ा स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 270 - गोपनीय- 2012- दो- 3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक) दिनांक 14 फरवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

(1)

(2)

(3)

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

1 श्री गौरव अग्रवाल

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

2

होशंगाबाद

श्री कमलेश साहू

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

3

उज्जैन

श्री मोहम्मद असलम देहलवी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

4

सतना

सुश्री स्मृति सिंह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ).

1230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 285 -गोपनीय- 2012- दो- 3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) -6-2011- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 24 फरवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

(1)

(2)

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

(3)

1

मुरैना

श्री गौरव कुमार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

2

भिण्ड

सुश्री चेतना पालीवाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

3

उज्जैन

श्री शिवराज सिंह गवली

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

4

भोपाल

श्री राजकुमार गोंड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के दशम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. 293 - गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से

पदस्थापना के जिले

कहां को

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6) (2)

(3)

(4)

का नाम (5)

1 श्री नारायण सिंह लावरिया

तराना

उज्जैन

अलीराजपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अंजनी नंदन जोशी के स्थान पर.

2 श्री लालाराम मीणा

रायसेन

सीहोर

गोहरगंज

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दिनेश कुमार दांगी के स्थान पर.

भाग 1 ]

1231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 3

डिण्डौरी श्री देवराव गुजरकर

(6)

(4)

(5)

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

4

हरदा श्री भारत सिंह रावत

5 श्रीमती प्रवीणा व्यास

शाजापुर 6 श्रीमती फिलिपा सोंजाय पीटर

छिन्दवाड़ा 7 श्री कालू सिंह बारया

अलीराजपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती फिलिपा सोंजाय पीटर के स्थान पर .

धार

सरदारपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील मालवीय के स्थान पर.

रतलाम

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी. के. निगम के स्थान पर.

डिण्डौरी

डिण्डौरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री देवराव गुजरकर के स्थान पर.

अलीराजपुर

8 श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा

शहडोल 9

खण्डवा श्री दगडू सिंह चौहान

10 श्री शेख सलीम

उमरिया 11

नीमच श्री मनोज कुमार मण्डलोई

12' श्री शरत चन्द्र सक्सेना

जबलपुर 13

रतलाम श्री प्रशान्त कुमार निगम

14 श्री रमेश चन्द्र चौरसिया

रायसेन अलीराजपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री नारायण सिंह लावरिया के स्थान पर.

उमरिया

उमरिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शेख सलीम के स्थान पर.

रायसेन

रायसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रमेश चन्द्र चौरसिया के स्थान पर.

मण्डला

मण्डला

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर.

शाजापुर

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रवीणा व्यास के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर ) के स्थान पर.

सीहोर

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री लालाराम मीणा के स्थान पर.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर.

1232

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 15

मण्डला श्री प्रमोद कुमार

16

उज्जैन श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर ) .

17 श्री महेश कुमार सैनी

अंजड़ 18 श्री अंजनी नंदन जोशी

तराना 19 श्री अजय कुमार सिंह

जबलपुर 20 श्री जगदीश चन्द्र राठौर

जावद 21 श्रीमती नोरिन निगम

रतलाम 22

अमरपाटन श्रीमती किरन सिंह

23

बुढ़ार श्री संतोष प्रसाद शुक्ला

24

लहार श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर )

25

धार श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा

(4)

(5)

(6)

शहडोल

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा के स्थान पर.

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मनोज कुमार मण्डलोई के स्थान पर .

इन्दौर

देपालपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर .

धार

धार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. के. दशोरा के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शरत चन्द्र सक्सेना के स्थान पर.

थांदला

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीहोर

सीहोर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

भोपाल

भोपाल

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रीति सिंह के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर .

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अनूप कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दगडू सिंह चौहान के स्थान पर.

भाग 1 ]

1233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

क्र. 294- गोपनीय- 2012-दो-3-1-2012 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

देवास श्री अजय कुमार टेलर, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , देवास.

2

ग्वालियर श्री अरूण कुमार पाण्डे ( जूनियर ) पीठासीन अधिकारी क्रमांक 2 , श्रम न्यायालय , ग्वालियर.

3

भोपाल श्री विवेक सिंह रघुवंशी, पीठासीन अधिकारी , क्रमांक 1 , श्रम न्यायालय, भोपाल.

4

गोहरगंज श्री दिनेश कुमार दांगी

5

मंदसौर श्री अरविन्द कुमार गोयल

6 श्रीमती प्रिया शर्मा

बदनावर 7

उज्जैन श्री पंकज सिंह माहेश्वरी

8 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव

ब्यौहारी , 9 श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) सतना 10

इन्दौर श्री समीर कुलश्रेष्ठ

11

सीधी श्री गालिब रसूल

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

बदनावर

धार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती प्रिया शर्मा के स्थान पर.

ब्यौहारी

शहडोल

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर.

बरेली

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री राजेन्द्र कुमार बाथम ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ) के स्थान पर.

होशंगाबाद

इटारसी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अम्बाह

मुरैना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री पूरन सिंह के स्थान पर.

रतलाम

रतलाम

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती नोरिन निगम के स्थान पर.

हरदा

हरदा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजीव के. पाल के स्थान पर .

जबलपुर

जबलपुर

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.

देवसर

सिंगरौली व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री जितेन्द्र नारायण सिंह के स्थान पर.

धार

कुक्षी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री मसूद अरशद खान के स्थान पर.

ग्वालियर

भितरवार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री विकास चन्द्र शर्मा के स्थान पर.

1234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

12 श्री गंगाचरण शर्मा

लहार

भिण्ड

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर ) के स्थान पर.

13

सेंधवा

श्री आलोक कुमार सक्सेना

गुना

गुना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मुकेश कुमार दांगी के स्थान पर.

14 श्री मसूद अहमद खान

बड़वानी

अंजड़

शिवपुरी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री महेश कुमार सैनी के स्थान पर.

15

भितरवार

श्री विकास चन्द्र मिश्र

जबलपुर

जबलपुर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से कुमारी सविता जड़िया के स्थान पर.

16

सतना

सतना

जबलपुर

श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर.

17

कटनी

श्री जयशंकर श्रीवास्तव

छतरपुर

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री प्रदीप कुशवाह के स्थान पर.

18

इन्दौर

श्री मसूद अरशद खान

कुक्षी

महू

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुधीर मिश्रा के स्थान पर.

19

दमोह

होशंगाबाद

श्री शिव बालक साहू

सोहगपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री जयदीप सिंह के स्थान पर.

20

बिजावर

श्री मुकेश कुमार दांगी

गुना

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

21 श्री राजीव के. पाल

उज्जैन

हरदा

बड़नगर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर.

22

मण्डला

सिहोरा

श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन

जबलपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री अनुराग द्विवेदी ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ) के स्थान पर.

23 श्री जयदीप सिंह

जबलपुर

जबलपुर

सोहागपुर

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

24

मंदसौर

सागर

मंदसौर

श्री अखिलेश कुमार धाकड़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरविंद कुमार गोयल के स्थान पर .

25 श्री जवाहर सिंह मरकाम

जबलपुर

जबलपुर

बिरसिंहपुरपाली

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

1235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 26 श्री अशोक कुमार सोंधिया

गाडरवाड़ा 27 श्री मुन्नालाल राठौर

टीकमगढ़ 28

खण्डवा श्री तजिन्दर सिंह अजमानी

29 श्री संजय कुमार जैन ( जूनियर -1 ) बासौदा 30 श्रीमती निहारिका सिंह

बड़नगर 31

कोलारस श्री नवीन कुमार शर्मा

32 श्री सुधीर मिश्रा

महू 33 श्री विपिन कुमार लावनिया

सबलगढ़ 34

देवसर श्री जितेन्द्र नारायण सिंह

35

छतरपुर श्री प्रदीप कुशवाह

36 श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान राघौगढ़ 37

सिहोरा श्री अनुराग द्विवेदी

38 श्री शशि भूषण शर्मा

चुरहट 39 श्री संजय गोयल

खनियाधाना 40

भोपाल श्रीमती सुरेखा मिश्रा

(5)

(6)

(4)

सीधी

चुरहट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री शशिभूषण शर्मा के स्थान पर.

नौगांव

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

मण्डला

मण्डला

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन के स्थान पर.

राघौगढ़

गुना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अरविंद प्रताप सिंह के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इन्दौर

इन्दौर

सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

इटारसी

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

शहडोल

बुढ़ार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संतोष प्रसाद शुक्ला के स्थान पर .

टीकमगढ़

निवाड़ी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री विकास भटेले के स्थान पर .

भोपाल

भोपाल

सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

सतना

सतना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

कटनी

कटनी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री जयशंकर श्रीवास्तव के स्थान पर .

जबलपुर

जबलपुर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

बासौदा

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री संजय कुमार जैन (जूनियर -1 ) ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 ) के स्थान पर.

1236

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 41

नीमच श्री राकेश कुमार गोयल

42 श्री हेमंत जोशी

गरोठ 43 श्री केशव मणि सिंघल

अशोकनगर

ग्वालियर 44 श्री अनूप कुमार त्रिपाठी

45

जतारा श्री पवन कुमार बांदिल

46 श्री अरूण श्रीवास्तव

सीहोर 47

इटारसी श्री राकेश कुमार शर्मा

48

पाटन श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर )

49 श्री राम प्रताप मिश्रा

जबलपुर 50

गोहद श्री सुशील कुमार

51 श्री सुनील मालवी

सरदारपुर

[भाग 1 (4)

(5)

(6)

गरोठ

मंदसौर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री हेमंत जोशी के स्थान पर.

नीमच

नीमच

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार गोयल के स्थान पर .

कोलारस

शिवपुरी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , कोलारस के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री नवीन कुमार शर्मा के स्थान पर.

सागर

सागर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार धाकड़ के स्थान पर.

डबरा

ग्वालियर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री केशव सिंह के स्थान पर.

सेंधवा

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री आलोक कुमार सक्सेना ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ) के स्थान पर.

शिवपुरी शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री मसूद अहमद खान के स्थान पर.

सीधी

सीधी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री गालिब रसूल के स्थान पर.

पवई

पन्ना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- पवई, जिला पन्ना की हैसियत से श्री अरूण कुमार खराड़ी के स्थान पर .

भोपाल

भोपाल

नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती सुरेखा मिश्रा के स्थान पर.

अलीराजपुर

52 श्री शशिकान्त वर्मा

पांढुर्णा 53 श्री नरेन्द्र पटेल

मनावर अलीराजपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री कालूसिंह बारया के स्थान पर .

बैतूल

बैतूल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री पंकज सिंह माहेश्वरी के स्थान पर.

1237 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

54 श्री आशीष श्रीवास्तव

सागर

सागर

जबलपुर

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

55 श्री विकास भटेले

विदिशा

विदिशा

निवाड़ी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री गंगाचरण शर्मा के स्थान पर.

56

सौंसर

अशोकनगर

अशोकनगर

श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री केशव मणि सिंहल के स्थान पर.

57 श्री प्रकाश कसेर

विजयराघौगढ़

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से डॉ. उमाशंकर कुम्हार के स्थान पर.

58

रीवा

रीवा

बैतूल

श्री आदेश कुमार मालवीय

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

59 श्री ओमप्रकाश रजक

चौरई

दमोह

दमोह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री शिवबालक साहू के स्थान पर.

60 श्री कमलेश सनोडिया

जबलपुर

जबलपुर

उदयपुरा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आशीष श्रीवास्तव के स्थान पर .

61 श्रीमती निशा विश्वकर्मा

लखनादौन छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

62

देवरी

जबलपुर

श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर

जबलपुर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रामप्रताप मिश्रा के स्थान पर.

63 श्री नरसिंह बघेल

महिदपुर

गाडरवाड़ा

नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री अशोक कुमार सोंधिया के स्थान पर.

64 श्रीमती प्रीति सिंह

पाटन

भोपाल

जबलपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर ) के स्थान पर .

विदिशा

विदिशा

65 कुमारी सविता जड़िया

जबलपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

66

अम्बाह

टीकमगढ़

टीकमगढ़

श्री पूरन सिंह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मुन्नालाल राठौर के स्थान पर .

67

डबरा

श्री केशव सिंह

भिण्ड

गोहद

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुशील कुमार के स्थान पर.

68 श्रीमती कीर्ति कश्यप

मण्डला

सिवनी

लखनादौन

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती निशा विश्वकर्मा के स्थान पर.

69 श्रीमती संतोषी वासनिक

कटंगी

छिन्दवाड़ा

पाण्डुर्णा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर.

1238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 70

खेतिया श्री राजेन्द्र कुमार

71

मझौली श्री दयाराम अहिरवार

72

छिन्दवाड़ा डॉ. उमाशंकर कुम्हार

73 श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव देपालपुर 74 श्री शैलेष भारती भदकारिया

हरसूद 75 श्री रामलाल शाक्य

अजयगढ़ 76 श्री कैलाश प्रसाद मरकाम

भीकनगांव (4)

(5)

(6)

मनासा

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

अमरपाटन

सतना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती किरण सिंह के स्थान पर.

सीधी

मझौली

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दयाराम अहिरवार के स्थान पर.

मनावर

धार

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री नरेन्द्र पटेल के स्थान पर.

सबलगढ़

मुरैना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री विपिन कुमार लावनिया के स्थान पर .

जतारा

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री पवन कुमार बांदिल के स्थान पर.

सिवनी मालवा

77 श्री संजय राज ठाकुर

नैनपुर 78

पवई श्री अरूण कुमार खराडी

79

निवास श्री राम कुमार डहेरिया

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री आर. पी . एस. चुण्डावत के स्थान पर .

बैतूल

बैतूल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती दीपिका मालवीय के स्थान पर.

कटनी

विजयराघौगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रकाश कसेर के स्थान पर.

देवरी

सागर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर .

क्र. 299- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैशियत से नियुक्त करता है:-

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1

होशंगाबाद श्री लालजी प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

2

रतलाम श्री करण सिंह भण्डारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(6)

होशंगाबाद होशंगाबाद सिविल जिला, होशंगाबाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रतलाम

रतलाम

सिविल जिला, रतलाम. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

1239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

भाग 1 ]

क्र. 301 - गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

क्रमांक

कहांसे (1)

(2)

(3) 1

बिजावर श्री अरविन्द कुमार छापरिया

2 श्रीमती रेखा मरकाम

सीधी 3 श्री रामप्रकाश कतरोलिया

पिछोर 4

नागौद श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह

5 श्रीमती संगीता यादव

छिन्दवाड़ा 6

भोपाल श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर

7 श्री अभिषेक गौड़

उज्जैन 8 श्रीमती नीलम मिश्रा

दमोह 9

दतिया श्री अशोक भारद्वाज

10

ग्वालियर श्री संजय अग्रवाल

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में कहां को

टिप्पणी

(6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

भोपाल

भोपाल

आठवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर के स्थान पर.

बालाघाट

बालाघाट

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री संदीप कुमार पाटिल के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के अष्टम् अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी के स्थान पर .

सीधी

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती रेखा मरकाम के स्थान पर.

होशंगाबाद होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी अनीता खजुरिया के स्थान पर.

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया के स्थान पर.

बण्डा

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 बण्डा के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार पाटीदार के स्थान पर.

जतारा

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर.

श्योपुर श्योपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री बी. डी. राठौर के स्थापन पर .

1240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 11 श्रीमती आरती आर्या

भोपाल 12 श्री आदेश कुमार जैन

बुरहानपुर 13 श्री मनीष शर्मा

गोहद 14

अमरपाटन श्री किशोर कुमार मिश्रा

15 श्री रवि झारोला

बदनावर 16 श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी

बड़वानी 17 श्री राजेश सिंह

सीधी 18 श्री मोहम्मद अरशद

मेहगांव 19

मण्डला श्री आशुतोष अग्रवाल

20 श्री राकेश बंसल

जावद 21

सतना कु. शिप्रा पटेल

22

हटा श्री नीरज कुमार शर्मा

23 आनन्दगौतम

डबरा 24 कु. प्रतिष्ठा अवस्थी

शिवपुरी

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

सीहोर

सीहोर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. विनीता भटनागर के स्थान पर.

बागली

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से डॉ. सुधांशु सक्सेना के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार दुबे के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री संजय अग्रवाल के स्थान पर.

शाजापुर

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री हिमांशु शर्मा के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

तेरहवीं व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजय कुमार गुप्ता के स्थान पर .

त्योंथर

रीवा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अबदुल्ला अहमद के स्थान पर.

सतना

सतना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजय कुमार के स्थान पर.

सिहोरा

जबलपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राधा किशन मालवीय के स्थान पर .

ग्वालियर ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती पल्लवी द्विवेदी के स्थान पर .

सिंगरौली

बैढ़न

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष डेनियल के स्थान पर.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अहमद रज़ा के स्थान पर.

अशोकनगर

मुंगावली

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री आलोक मिश्रा के स्थान पर.

जौरा

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमर गोयल के स्थान पर .

भाग 1 ]

1241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 25 कु. विनीता भटनागर

सीहोर 26 श्री विवेक पटेल

सतना 27 श्रीमती सिद्धी मिश्रा

पन्ना 28 श्री वन्दन मेहता

तराना 29 श्री प्रवीण पटेल

जतारा 30 श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल

शुजालपुर 31

ग्वालियर श्री प्रदीप कुमार दुबे

32 श्री अहमद रज़ा

नरसिंहपुर 33 श्री आलोक मिश्रा

मुंगावली 34 श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया

नीमच 35 श्री संजय कुमार शाही

जबलपुर 36

नीमच कु. रश्मिना परवेज मन्सूरी

37

लटेरी श्री मनीष सिंह ठाकुर

38

इन्दौर श्री संजय कुमार गुप्ता ( जूनि. )

(4)

(5)

(6)

मण्डलेश्वर

खरगोन

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में श्री प्रकाश डामोर ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ) के स्थान पर.

रीवा

रीवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुधीर सिंह ठाकुर के स्थान पर .

सतना

नागौद

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.

सीहोर

सीहोर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती सविता ओगले के स्थान पर .

सागर

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री वरूण पुनासे के स्थान पर.

बासौदा

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती मीनल श्रीवास्तव के स्थान पर.

छतरपुर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर .

दमोह

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नीलम मिश्रा के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती आरती आर्या के स्थान पर.

रतलाम

आलोट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री उत्तम कुमार डार्वी के स्थान पर.

सागर

सागर

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में श्री चन्द्रशेखर जायसवाल ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ) के स्थान पर.

उज्जैन

बड़नगर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री संदीप कुमार जैन के स्थान पर .

जबलपुर

जबलपुर

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री संजय कुमार शाही के स्थान पर .

खण्डवा

हरसूद

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1242

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 39

नवगांव श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी

40

थांदला श्री किशोर कुमार गहलोत

41

सिवनी श्री अनिल कुमार साहू

42 श्री भगवानदास राठौर

श्योपुर

सागर 43 श्री चन्द्रशेखर जयसवाल

44

खण्डवा श्री हर्ष सिंह बहरावत

45

पेटलावद श्री दिनेश देवड़ा

46

आलोट श्री उत्तम कुमार डार्वी

47 श्री निरंजन कुमार पांचाल

महू 48

बालाघाट

[भाग 1 (4)

(5)

(6)

ग्वालियर

ग्वालियर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सी.नि. ) के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री हर्ष सिंह बहरावत के स्थान पर .

कटंगी

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भिण्ड

लहार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री दिनेश सिंह राणा के स्थान पर.

पोहरी

शिवपुरी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मातादीन रजक के स्थान पर.

ब्यावरा

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल सोनी के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री भरत कुमार व्यास के स्थान पर .

नीमच

नीमच

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में कु. रश्मिना परवेज मंसूरी ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) के स्थान पर.

इच्छावर

सीहोर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

लखनादौन

श्री संदीप कुमार पाटिल

49 श्री आदित्य रावत

ब्यावरा 50

अमरपाटन श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा

51

बण्डा श्री विनोद कुमार पाटीदार

52 श्री मातादीन रजक

पोहरी सिवनी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमित सिंह सिसोदिया के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री पारस कुमार जैन के स्थान पर.

शहडोल

शहडोल

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती अर्चना बोडे के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री अमित भूरिया ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ) के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री देवेश उपाध्याय के स्थान पर.

भाग 1 ]

1243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 53 श्री राधाकिशन मालवीय

सिहोरा 54

विदिशा कु. पदमा जाटव

55

इन्दौर श्री भूपेन्द्र नकवाल

56

खण्डवा श्री आनन्द जामभूलकर

57 श्री महेश कुमार चौहान

बड़वाह 58

होशंगाबाद कु. अनीता खजूरिया

59 श्री सतीश कुमार टोप्पो

नरसिंहपुर 60

देवरी श्री दिनेश कुमार नोटिया

61 श्री अजय नील करोथिया

रेहली 62

गाडरवारा श्री गौतम कुमार गुजरे

63 श्री अजय पेंदाम

टोंकखुर्द 64 श्री प्रकाश दामोर

खरगोन 65

पांढुरना श्री आनन्द कुमार सहलाम

(4)

(5)

(6)

भोपाल

भोपाल

नवम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री अशीष प्रताप सिंह के स्थान पर.

शिवपुरी

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कु. प्रतिष्ठा अवस्थी के स्थान पर.

मन्दसौर

मन्दसौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री निर्मल मन्दोरिया के स्थान पर.

बैतूल

बैतूल

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री हेमराज सनोडिया के स्थान पर .

पेटलावद झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री दिनेश देवड़ा (अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ) के स्थान पर .

बासौदा

विदिशा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

शुजालपुर शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 कीं हैसियत से श्रीमती रश्मि मिश्रा के स्थान पर .

भिण्ड

भिण्ड

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री प्रशांत शुक्ला ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) के स्थान पर.

चौरई

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से कु. सोमप्रभा ठाकुर के स्थान पर .

तराना

उज्जैन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री वन्दन मेहता के स्थान पर .

जबलपुर

जबलपुर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री संतोष कुमार कोल के स्थान पर.

1244

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 66 कु. समीक्षा सिंह

नरसिंहपुर 67.

इन्दौर श्री अमित भूरिया

68 श्री राकेश कुमार ठाकुर

जबलपुर 69 श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर

नारायणगढ़ 70

रीवा श्री सुधीर सिंह ठाकुर

71 श्रीमती सविता ओगले

सीहोर 72 श्रीमती संगीता पटेल

सीहोर 73 श्री निर्मल मन्दोरिया

मन्दसौर 74.

पाटन नरेश कुमार मीना

75 अशीष प्रताप सिंह

भोपाल 76

जबलपुर कु. सोमप्रभा ठाकुर

77 सन्तोष कुमार कोल

जबलपुर 78

सीहोर श्री अजीत कुमार तिर्की

[ भाग 1 (5)

(4)

(6)

दमोह

दमोह

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रतलाम

रतलाम

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनि. ) के स्थान पर.

सागर

सागर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनीष कुमार लववंशी के स्थान पर.

झाबुआ

झाबुआ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री हीरालाल अलावा ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) के स्थान पर.

मण्डला

मण्डला

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आशुतोष अग्रवाल के स्थान पर.

गाडरवारा

नरसिंहपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री गौतम कुमार गुजरे के स्थान पर .

धार

सरदारपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री कलम सिंह मेडा के स्थान पर.

जावद

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अनिल चौहान के स्थान पर .

विदिशा

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. पदमा जाटव के स्थान पर .

मन्दसौर

मन्दसौर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री जयंत शर्मा के स्थान पर.

कटनी

कटनी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विजय कुमार सोनकर के स्थान पर.

मण्डला

मण्डला

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री मनोज तिवारी ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) के स्थान पर.

ब्यावरा

राजगढ़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आदित्य रावत के स्थान पर.

भाग 1 ]

1245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 79

कटनी श्री विजय कुमार सोनकर

80

बैहर श्रीमती कविता इवनाती

81 श्री अनिल चौहान

जावद 82 श्री तेज प्रताप सिंह

कटनी 83

वारासिवनी (4)

(5)

(6)

अमरपाटन

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजय वर्मा के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री आनन्द जामभूलकर के स्थान पर.

पन्ना

अजयगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

श्रीमती सुमन उइके

84

रीवा श्री विजय बहादुर सिंह

85

गढ़ाकोटा श्री प्रदीप कुमार वरकडे

86

बालाघाट श्री ढीमरा कावड़े

87

खातेगांव श्री प्रकाश केरकेट्टा

88 श्रीमती किरण कोल

मंझोली श्री राकेश जमरा

89

राजपुर 90 श्री प्रणयदीप ठाकुर

खुरई 91

नारायणगढ़ श्री अमन सिंह भूरिया

92 श्री वैभव सक्सेना

खण्डवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती संगीता यादव के स्थान पर.

शहडोल

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से कु. श्वेता शुक्ला के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष दवंडे के स्थान पर.

खातेगांव

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रकाश केरकेट्टा के स्थान पर.

रायसेन

रायसेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आशीष परसाई के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार ठाकुर के स्थान पर .

थांदला

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री किशोर कुमार गहलोत के स्थान पर.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सतीश कुमार टोप्पो के स्थान पर.

धार

बदनावर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रवि झारोला के स्थान पर .

बैतूल

बैतूल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1246

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(3) (2)

93

मण्डला श्री मनोज तिवारी

94 श्री नन्दराम परमार

रतलाम (5)

(6)

(4)

देवरी

सागर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार नोटिया के स्थान पर.

मन्दसौर

नारायणगढ़

95 श्री अमित सिंह सिसोदिया

लखनादौन 96 श्री जयन्त शर्मा

मन्दसौर 97

सीधी श्री अभिनव कुमार जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमन सिंह भूरिया के स्थान पर.

बालाघाट

बालाघाट

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री ढीमरा कावड़े के स्थान पर.

नीमच

जावद

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राकेश बन्सल के स्थान पर.

उमरिया

बिरसिंहपुर

पाली

श्रीमति रश्मि मिश्रा

98

भोपाल 99 श्रीमति पल्लवी द्विवेदी

ग्वालियर 100

जौरा श्री अमर गोयल

101 कु. प्राची पटेल

नरसिंहपुर 102

सागर श्री वरूण पुनासे

103

भिण्ड श्री देवेश उपाध्याय

104 श्री कपिल नारायण भारद्वाज

जबलपुर 105 श्री आशीष डेनियल

बैढ़न 106

खण्डवा श्री भरत कुमार व्यास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अभिषेक गौड़ के स्थान पर.

बड़वानी

बड़वानी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमति रेखा आर. चन्द्रवंशी के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुनील दण्डोतिया के स्थान पर बुरहानपुर

बुरहानपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अतुल सक्सेना के स्थान पर सिवनी

सिवनी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर .

पिछोर

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राम प्रकाश कतरोलिया के स्थान पर.

कटनी

कटनी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री तेज प्रताप सिंह के स्थान पर.

नागौद

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (जूनि. ) के स्थान पर.

मण्डलेश्वर

बड़वाहा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश कुमार चौहान के स्थान पर.

भाग 1 ]

1247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 107

ग्वालियर श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सीनि.)

108

दतिया श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगऋषि

109

रीवा श्री अरविंद कुमार शर्मा

110 श्री अभिषेक सक्सेना

गुना 111

जबलपुर श्री विवेक शुक्ला

112 श्री अतुल सक्सेना

बुरहानपुर 113 श्री हिमांशु शर्मा

शाजापुर (4)

(5)

(6)

गुना

गुना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अभिषेक सक्सेना के स्थान पर.

शिवपुरी

शिवपुरी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री महेश कुमार वर्मा ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ) के स्थान पर.

पन्ना

पन्ना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमति सिद्धि मिश्रा के स्थान पर.

बुरहानपुर

बुरहानपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अकबर शेख के स्थान पर.

सिवनी

सिवनी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कु. नौशीन खान के स्थान पर.

जावरा

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीलेश कुमार जिरेती के स्थान पर .

मन्दसौर

नारायणगढ़

114

सागर श्री मनीष कुमार लववंशी

115 श्री संदीप कुमार सोनी

जबलपुर 116

त्योंथर श्री अब्दुल्लाह अंहमद

117 श्री संजय वर्मा

भोपाल 118 श्री मनोज कुमार राठी

शाजापुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर के स्थान पर.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी के स्थान पर.

सतना

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. क्षिप्रा पटेल के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

प्रर्थम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल नारायण भारद्वाज के स्थान पर.

रीवा

रीवा

षष्टम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री विवेकानंद त्रिवेदी के स्थान पर.

खेतिया

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1248

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(3) (2)

119

ग्वालियर श्री सुनील दण्डोतिया

120

नागौद श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जू.नि. )

121

सेंधवा श्री सूर्य प्रकाश शर्मा

122 श्री अभिषेक गोयल

ग्वालियर 123

पन्ना श्री राजेश कुमार तिवारी

124

करेरा श्री पंकज चतुर्वेदी

125 श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी

जबलपुर 126 श्री अकबर शेख

बुरहानपुर 127

ग्वालियर श्री विनोद कुमार शर्मा

128

रतलाम श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनि. )

[भाग 1 (5)

(6)

(4)

विदिशा

विदिशा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री गोपेश गर्ग के स्थान पर.

पन्ना

पन्ना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राजेश कुमार तिवारी के स्थान पर.

बुरहानपुर

बुरहानपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आदेश कुमार जैन के स्थान पर.

मुरैना

मुरैना

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमति शिल्पा तिवारी के स्थान पर.

शहडोल

बुढ़ार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री धर्मेश भट्ट के स्थान पर.

दतिया

दतिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अशोक भारद्वाज के स्थान पर .

सागर

सागर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक कुमार सिंह के स्थान पर .

बड़वानी

राजपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राकेश जमरा के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ) के स्थान पर .

राजगढ़

खिलचीपुर

129

लौंडी श्री अमित कुमार गुप्ता

130 श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी

हरदा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनीष कुमार पाटीदार के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिषेक गोयल के स्थान पर .

रायसेन

उदयपुरा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

1249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 131

आगर श्री मुकेश नाथ

132

मुरैना कु. शैलजा गुप्ता

133 श्री अविनाश शर्मा

सबलगढ़ 134

भिण्ड श्री प्रशांत शुक्ला

135

बैढ़न श्री अब्दुल्लाह आसिफ

136 श्री अयान गिरदोनिया

खुरई 137 श्रीमती शिल्पा तिवारी

मुरैना 138 श्री धर्मेश भट्ट

बुढ़ार 139 श्री अजय रमावत

रतलाम 140

ग्वालियर श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग

141

सागर श्री विवेक कुमार सिंह

142

भिण्ड श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव

143 श्री गोपेश गर्ग

विदिशा 144 श्री विवेकानन्द त्रिवेदी

रीवा (4)

(5)

(6)

सीहोर

सीहोर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. संगीता रावत के स्थान पर.

गोहद

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनीष शर्मा के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री विनोद कुमार शर्मा के स्थान पर.

करेरा

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज चतुर्वेदी के स्थान पर .

पाटन

जबलपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री नरेश कुमार मीना के स्थान पर.

सीहोर

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजीत कुमार तिर्की के स्थान पर .

रीवा

रीवा

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विजय बहादुर सिंह के स्थान पर.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. प्राची पटेल के स्थान पर.

आगर

शाजापुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री मुकेश नाथ के स्थान पर.

दतिया

दतिया

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगऋषी के स्थान पर.

सीधी

मझोली

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती किरण कोल के स्थान पर.

नवगांव

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री हेमंत कुमार रघुवंशी के स्थान पर .

डबरा

ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आनन्द गौतम के स्थान पर .

लौंडी

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमित कुमार गुप्ता के स्थान पर.

1250

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 145

मुरैना श्री हिमान्शुकौशल

146 श्री रोहित सिंह

श्योपुर 147

लौंडी श्री रोहित कटारे

148

सिवनी कु. नौशीन खान

149

बागली डॉ. सुधांशु सक्सेना

150 श्री अफजल खान

मन्दसौर 151 श्री अशीष दवण्डे

भोपाल 152

जावरा श्री निलेश कुमार जिरेती

153

भिण्ड श्री पारस कुमार जैन

154

सतना श्री उमेश कुमार, पटेल

155

बासौदा श्री राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

156

बड़नगर श्री सन्दीप कुमार जैन

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

इन्दौर

महू

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री निरंजन कुमार पांचाल के स्थान पर.

भिण्ड

मेहगांव

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मोहम्मद अरशद के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री संदीप कुमार सोनी के स्थान पर .

सीहोर

सीहोर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अरविंद दरिया के स्थान पर .

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया के स्थान पर.

शाजापुर

शाजापुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनोज कुमार राठी के स्थान पर .

पांढुरना

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री आनन्द कुमार सहलाम के स्थान पर .

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री वैभव सक्सेना के स्थान पर.

बिजावर

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अरविन्द कुमार छापरिया के स्थान पर.

सिंगरौली

बैढ़न

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अब्दुल्ला आसिफ के स्थान पर .

मुरैना

मुरैना

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री हिमांशु कौशल के स्थान पर .

रतलाम

रतलाम

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री नन्दराम परमार के स्थान पर .

भाग 1 ]

1251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(3) (1)

157 श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव

छतरपुर 158

गैरतगंज श्री हरीश वानवंशी

159 श्री मनीष कुमार पाटीदार

खिलचीपुर 160

कटनी श्री अनिल कुमार नामदेव

161 श्री हेमराज सनोडिया

बैतूल 162

मुल्ताई श्री पवन कुमार पटेल

163

रायसेन श्री अशीष परसाई

164 श्री नदीम खान

भोपाल 165 श्रीमती वर्षा सिंह भाटी

इन्दौर 166

छिंदवाड़ा श्री राजेश कुमार यादव

167 श्री महेन्द्रपाल सिंह

शुजालपुर 168 श्री दिनेश सिंह राणा

लहार 169 श्री कपिल सोनी

ब्यावरा

(6)

(4)

(5)

सागर

खुरई

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री प्रणयदीप ठाकुर के स्थान पर.

सतना

सतना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक पटेल के स्थान पर.

कटनी

कटनी

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अनिल कुमार नामदेव के स्थान पर.

लौंडी

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रोहित कटारे के स्थान पर.

मण्डला

नैनपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

गैरतगंज

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री हरीश वनवंशी के स्थान पर.

शाजापुर

शुजालपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेन्द्र पाल सिंह के स्थान पर.

मन्दसौर

मन्दसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अफजल खान के स्थान पर देवास

टोंकखुर्द

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजय पेंदाम के स्थान पर.

सीधी

सीधी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में श्री राजेश सिंह ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ) के स्थान पर.

लटेरी

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनीष सिंह ठाकुर के स्थान पर.

मुरैना

मुरैना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कु. शैलजा गुप्ता के स्थान पर.

रहली

सगार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय नील करोतिया के स्थान पर.

1252

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 170 श्री यशवन्त मालवीय

इटारसी 171 श्री अरविंद दरिया

(4)

(5)

(6)

नरसिंहपुर नरसिंहपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कु. समीक्षा सिंह के स्थान पर.

भीकनगांव

सीहोर 172 श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य

ग्वालियर 173 श्री राजीव राव गौतम

करेरा 174 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया

नरसिंहपुर 175 श्रीमती अर्चना बोडे

शहडोल मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

श्योपुर श्योपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री रोहित सिंह के स्थान पर.

सतना

सतना

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री उमेश कुमार पटेल के स्थान पर.

मुलताई

बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री पवन कुमार पटेल के स्थान पर.

राजेन्द्रग्राम

176 श्री चौधर सिंह सैयाम

बालाघाट 177 श्री कलम सिंह मेडा

सरदारपुर 178 श्री हीरालाल अलावा

झाबुआ 179

सतना श्री अजय कुमार

180 श्री राजेश जैन

दतिया 181 श्री अभिलाष जैन

देवास 182 श्री महेश कुमार वर्मा

शिवपुरी अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दमोह

हटा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री नीरज कुमार शर्मा के स्थान पर .

रतलाम

रतलाम

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजय रमावत के स्थान पर .

सेंधवा

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सूर्य प्रकाश शर्मा के स्थान पर.

सागर

गढ़ाकोटा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार वरकडे के स्थान पर.

अमरपाटन

सतना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री किशोर कुमार मिश्रा के स्थान पर.

सागर

खुरई

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अयान गिरदोनिया के स्थान पर.

मुरैना

सबलगढ़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अविनाश शर्मा के स्थान पर.

भाग 1 ]

1253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 183 श्रीमती ज्योति मिश्रा

मुंगावली 184 श्रीमति मोनिका आध्या

भोपाल 185

बासौदा श्रीमती मीनल श्रीवास्तव

186

शहडोल कु. श्वेता शुक्ला

187 श्री यशपाल सिंह

बुढ़ार 188 श्री सिद्धार्थ तिवारी

मुरैना 189

सिवनी श्री दयाराम कुमरे

(6)

(4)

(5)

भोपाल

भोपाल

अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री नदीम खान के स्थान पर.

करेरा

शिवपुरी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजीव राव गौतम के स्थान पर.

मुरैना

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर इन्दौर

इन्दौर

नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालाय में श्री भूपेन्द्र नकवाल ( अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ) के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक शुक्ला के स्थान पर.

रीवा

रीवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शर्मा के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के स्थान पर .

जबलपुर , दिनांक 6 मार्च 2012

क्र. 323 - गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्रमांक अधिकारी का नाम

कहां से

(2)

(1)

(3) 1 श्री उदय सिंह बहरावत

टीकमगढ़ 2 श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी

जबलपुर सारणी

पदस्थापना के संबंध में टिप्पणी कहां को

(5)

(4)

मण्डलेश्वर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेवर की हैसियत से श्रीमती कुमुदबाला बारणा के स्थान पर.

इन्दौर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर की हैसियत से श्री एम . के. मुदगल के स्थान पर.

1254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 3 श्री जरत कुमार जैन

जबलपुर 4 श्री भरत पी. महेश्वरी

इन्दौर 5

पन्ना श्री आदर्श कुमार जैन

6 श्री सुरेश कुमार जैन

बुरहानपुर

भोपाल 7 श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा

8 श्री आनंद मोहन खरे

खण्डवा 9 श्रीमती अंजुली पालो

जबलपुर 10

भोपाल श्री अब्दुल जब्बार खान

11

होशंगाबाद श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी

12 श्री प्रद्युमन सिंह

जबलपुर 13 श्री अरूण सिंह तोमर

मुरैना

इन्दौर 14 श्री विमल कुमार जैन सिंघई

15 श्री हरिशंकर वैश्य

भोपाल 16 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार

सागर

[ भाग 1

(5)

(4)

छिन्दवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री एम. पी . अवस्थी के स्थान पर.

जबलपुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की हैसियत से श्री जे. के. जैन के स्थान पर.

गुना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की हैसियत से श्री के. एस. ठाकुर के स्थान पर.

रतलाम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम की हैसियत से श्री आर. पी . वर्मा के स्थान पर.

राजगढ़

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ की हैसियत से श्री आर. के. जैन के स्थान पर.

बुरहानपुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर की हैसियत से श्री एस. के. जैन के स्थान पर.

डिण्डोरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी की हैसियत से.

बालाघाट

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट की हैसियत से श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

पन्ना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना की हैसियत से श्री आदर्श कुमार जैन के स्थान पर.

टीकमगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री यू. एस. बहरावत के स्थान पर.

शिवपुरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी ही हैसियत से.

छतरपुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से श्रीमती शशिकिरण दुबे के स्थान पर.

शहडोल

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल की हैसियत से श्री जे. पी . पाराशर की सेवानिवृत्ति दिनांक 31-3-2012 के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर.

शाजापुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर की हैसियत से श्रीमती जयश्री वर्मा के स्थान पर.

क्र. 324 - गोपनीय- 2012 - दो- 2-1-2012 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी भाग 1 ]

1255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्य विभाग , की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

भोपाल

मुरैना 17 श्री दिनेश कुमार नायक

भोपाल

राजगढ़ 18 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

ग्वालियर 19 श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान

गुना

मण्डलेश्वर

मुरैना

20 श्री बालकृष्ण जाटव

21 श्री शिशिर कांत चौबे

भोपाल .

श्योपुर 22 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी

इन्दौर

बड़वानी

भोपाल

सागर 23 श्री भारत भूषण श्रीवास्तव

24 श्री भाऊराव पाटिल

जबलपुर

नरसिंहगढ़ (राजगढ़)

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , मुरैना की हैसियत से श्री अरूण सिंह तोमर के स्थान पर.

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , राजगढ़ की हैसियत से कु. करूणा एस. त्रिवेदी के स्थान पर.

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, ग्वालियर की हैसियत से श्री जे. पी . राव के स्थान पर.

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , मण्डलेश्वर की हैसियत से.

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , श्योपुर की हैसियत से श्री शिवमंगल सिंह के स्थान पर.

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बड़वानी की हैसियत से डॉ. शिवकुमार मिश्रा के स्थान पर .

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , सागर की हैसियत से श्री अनिल वर्मा के स्थान पर.

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती अंजुली पालो के स्थान पर.

क्र. 325- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

1256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

25 श्री अरविंद कुमार शुक्ला

जबलपुर

बागली 26 श्री भरत सिंह ओहरिया

भोपाल 27 श्री राजेन्द्र कुमार वाणी

28 श्री रूपेश चंद्र वाष्र्णेय

मुरैना

नागौद 29 श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला

बालाघाट 30 श्री कीर्ति कुमार वर्मा

31 श्रीमती उषा श्रोत्रिय

खरगोन

ग्वालियर 32. श्री हृदेश

शाजापुर 33. श्री अनिल कुमार भाटिया

34. श्री राजेश कुमार गुप्ता

बड़वाहा

दमोह 35. श्री सुबोध कुमार जैन

मण्डला 36. श्री प्रताप कुमार तिवारी

37. श्री कृष्ण कांत शर्मा

मुरैना

देवास 38. श्री गजेन्द्र सिंह

39. श्रीमती सुरभि मिश्रा

बुरहानपुर सारणी

उज्जैन

सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर .

इन्दौर

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह ( सीनियर ) के स्थान पर.

उज्जैन

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भगवती प्रसाद शर्मा के स्थान पर.

भिण्ड

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.

सीधी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाचस्पति मिश्र के स्थान पर.

भोपाल

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शैलेन्द्र शुक्ला के स्थान पर.

मुरैना

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कृष्णकांत शर्मा के स्थान पर.

सागर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर .

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली की हैसियत से श्री भारत सिंह ओहरिया के स्थान पर.

बागली (देवास)

देवास

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर की हैसियत से श्री देवराज बोहरे के स्थान पर .

पिछोर (शिवपुरी)

सिवनी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरिशरण यादव के स्थान पर.

भिण्ड

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से

आष्टा (सिहोर)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ऊषा श्रोतिय के स्थान पर.

खरगौन

(मण्डलेश्वर)

भाग 1 ]

1257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(2)

(1)

(3)

मंदसौर 40. श्री अरुण कुमार वर्मा

41. श्री पवन कुमार शर्मा

छतरपुर 42. श्री प्रदीप मित्तल

अमरवाड़ा

सागर 43. श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा

ग्वालियर 44. श्री दीपक कुमार त्रिपाठी

45. श्री ब्रह्मशंकर दीक्षित

कोतमा (अनूपपुर)

इंदौर 46 . श्री योगेश दत्त ( शुक्ला)

ग्वालियर 47. श्री महेश कुमार शर्मा

48 . श्री शिव चरण पाण्डे

जबलपुर

खरगौन 49. श्री राकेश श्रोत्रिय

50. श्री विजय मालवीय

नसरूल्लागंज (सीहोर)

पिछोर 51. श्री देवराज बोहरे

रायसेन 52. श्री ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी

53. श्री कासिफ नदीम ( खान)

टीकमगढ़

ग्वालियर 54. श्री अनिल कुमार सोहाने

(5)

(4)

जावरा (रतलाम)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर.

ग्वालियर

चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री हृदेश के स्थान पर.

इन्दौर

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री योगेश दत्त शुक्ला के स्थान पर.

छतरपुर

से श्री पवन कुमार शर्मा के स्थान पर. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत छिंदवाड़ा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजीव कुमार पाण्डे के स्थान पर.

टीकमगढ़ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री काशिफ नदीम खान के स्थान पर.

होशंगाबाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री नवीन कुमार सक्सेना के स्थान पर.

सतना

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रविन्दर सिंह के स्थान पर.

रायसेन

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी . पी. चतुर्वेदी के स्थान पर.

मुरैना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर . सी. वाष्र्णेय के स्थान पर.

भोपाल

दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से

ग्वालियर

से श्री अनिल कुमार सोहाने के स्थान पर. नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत मण्डला

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रताप कुमार तिवारी के स्थान पर.

जबलपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के स्थान पर.

सागर

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ऋषभ कुमार सिंघई के स्थान पर .

1258

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 55. श्री रविन्द्र सिंह

सतना 56. श्री उमेश चंद्र मिश्र

ब्यौहारी

मुरैना 57. श्री शशि भूषण पाठक

58. श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी इंदौर

उज्जैन 59. कुमारी साधना माहेश्वरी

बेगमगंज 60 . श्री अवधेश कुमार सिंह

खण्डवा 61. कुमारी जसवीर कौर सासन

जावरा 62. श्री महेन्द्र कुमार जैन

63. श्री वाचस्पति मिश्र

सीधी

रीवा 64. श्री रामप्रताप सिंह

[ भाग 1 (4)

(5)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बासौदा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

बासौदा (विदिशा)

सतना

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरुण कुमार सिंह ( सीनियर ) के स्थान पर.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय मालवीय के स्थान पर.

नसरूल्लागंज (सीहोर)

आष्टा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

(सीहोर)

शाजापुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर.

जबलपुर

तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से

बड़वाह (मण्डलेश्वर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वाह की हैसियत से श्री राजेश कुमार गुप्ता की हैसियत से.

इन्दौर

षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नागोद (सतना)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला के स्थान पर.

दमोह

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुबोध कुमार जैन के स्थान पर .

क्र. 326 - गोपनीय - 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 ( सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्र. 3 ( ए) 4-2011 - इक्कीस- बी( एक ) , दिनांक 29 दिसम्बर 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र भाग 1 ]

1259

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्र. सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

(3)

(4)

आष्टा

ग्वालियर 65 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता )

भोपाल

मुरैना 66 श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह

मन्दसौर 67 श्री राजीव कुमार अयाची छिन्दवाड़ा

68

सागर

जबलपुर

श्री मोहम्मद शकील खान

सागर

69 श्री जयप्रकाश सिंह

सागर

जबलपुर

गुना 70 श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर)

जोरा

जोरा 71 श्री मधुसूदन मिश्रा

इन्दौर होशंगाबाद 72 श्री सुरेश सिंह

सारणी

सत्रखण्ड का नाम

न्यायालय में बैठने का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(5)

(7)

(6)

ग्वालियर

ग्वालियर पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 04 , ग्वालियर, विद्युत् अधिनियम 2003 की हैसियत से श्री दीपक कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.

मुरैना

मुरैना पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री शशिभूषण पाठक के स्थान पर.

मन्दसौर मन्दसौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सागर सागर पदोन्नति पर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर की हैसियत से श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा के स्थान पर.

सागर

सागर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से.

गुना

गुना पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्री राजीव आप्टे के स्थान पर.

मुरैना

जोरा पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जोरा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

होशंगाबाद

होशंगाबाद पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद की हैसियत से श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.

1260

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

[भाग 1

जबलपुर , दिनांक 6 मार्च 2012

क्र. 327 -गोपनीय - 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्टस को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से

कहां को

(1)

(2)

(3)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

सत्र खण्ड का नाम (5)

शहडोल

ब्यौहारी

73 कुमारी निर्मला चावड़ा

छतरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी जिला शहडोल की हैसियत से .

74 श्री बद्री प्रसाद मरकाम

सीधी

बालाघाट

बालाघाट

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , बालाघाट की हैसियत से .

75 श्री भैयालाल वर्मा

बासौदा

नरसिंहगढ़ राजगढ़

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहगढ़ की हैसियत से.

76

सिवनी

सिवनी

जबलपुर

श्रीमती ललिता धुर्वे

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी की हैसियत से श्री किसना अतुलकर के स्थान पर.

77 कुमारी सुनीता सिरिल बारलो

शुजालपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बुरहानपुर की हैसियत से.

सागर

सिहोर

सिहोर

78 श्रीमती छाया राजेश कुमार कौल

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिहोर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिहोर की हैसियत से.

भाग 1 ]

1261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

(1)

(2)

(3) 79 श्री सतीश चंद्र राय

भिण्ड 80 श्री कमल जोशी

नीमच 81 श्रीमती माया विश्वलाल

आष्टा 82 श्री काशीनाथ सिंह

छिन्दवाड़ा 83 श्री श्रीपाल यादव

दमोह 84 श्री शिवकांत पाण्डे

नरसिंहपुर 85

पन्ना श्री विवेक कुमार गुप्ता

86

सिवनी श्री किसना अतुलकर

(5)

(6)

(4)

जबलपुर

जबलपुर

पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , जबलपुर की हैसियत से श्री मोहम्मद शकील खान के स्थान पर.

बेगमगंज

रायसेन

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज की हैसियत से .

शाजापुर

शुजालपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर की हैसियत से कु. सुनीता सिरिल बारलो के स्थान पर.

पिपरिया

होशंगाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , पिपरिया की हैसियत से.

कोतमा

अनूपपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , कोतमा की हैसियत से.

दमोह

दमोह

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , दमोह की हैसियत से.

सबलगढ़

मुरैना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सबलगढ़ कीहैसियत से.

छिंदवाड़ा

अमरवाड़ा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , अमरवाड़ा की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 06 मार्च , 2012

क्र. 328 -गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कंडिका ( 2 ) की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट 1262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2012

[ भाग 1 सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से

कहां को

(1)

(2)

(3)

(4) 87

सतना श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

शिवपुरी

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5) शिवपुरी

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में , श्री धरमिन्दर सिंह के स्थान पर.

टिप्पणी क्रमांक ( 1 ) .- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1537 /गोपनीय/2011/दो- 2-1 / 2011 ( भाग- ए) , दिनांक2-12-2011 , जहां तक इसका संबंध श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, होशंगाबाद का होशंगाबाद से छिन्दवाड़ा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद के पद पर स्थानान्तरण से है एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2012

क्र. 340-गोपनीय- 2012- दो-3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) -6/2011 /इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ..) दिनांक 02 मार्च , 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान (1)

(2)

(3) 1

देवास सुश्री नमिता बोरासी

2

इंदौर सुश्री प्रीती जैन

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के अष्टम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, dated 14th March 2012

No. D - 1124 - III - 6-3-57 - IX . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its Notification No. C/976/III - 6-3/ 57 - IX Jabalpur dated 26th March , 2008 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property ( unlawfull possession ) Act , 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , भाग 1 ]

1263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2012

arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :----

TABLE

S. No. Name of Magistrate

(2)

(1)

Head Quarter (3) 1

E. N. Khandwa Shri Kishore Kumar Gehlot , IIIrd, CJ - II , & JMFC , E. Ν . Khandwa.

Local Area (4)

E. N. Khandwa , Bhopal , Indore , Hoshangabad , Ratlam , Mandsaur, W. N. Mandleshwar , Khargone , Jhabua, Jabalpur , Narsinghpur , Neemuch .

By order of the High Court , ABHAI KUMAR, Registrar .

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2012

क्र. डी- 1128-तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्र. सी-1509- तीन- 10-40-78, ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 17 जून, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 7 के खण्ड ( 2 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची

क्र.

मुख्यालय विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम

(1)

(2)

(3) " 7

जबलपुर श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर.

स्थानीय अधिकारिता ( सिविल जिले )

(4)

जबलपुर, कटनी , दमोह, मंडला , रीवा , सतना, सीधी, सागर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल " No. D - 1128 - III - 10-40-78 ( Economic- Offences ) .-- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ) the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in its Notification No. C - 1509 - III - 10-40-78 ( Economic- Offences ) dated 17th June , 2009 :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2 ) against Sr. No. 7 the following entries shall be substituted , namely :--

SCHEDULE

S. No.

Head Quarter

(1)

Name of the Presiding Officer of the Special Court (2)

1

(3) Jabalpur Shri Surendra Singh Gurjar , JMFC, Jabalpur

Local Area ( Civil Districts)

(4)

Jabalpur , Katni , Damoh , Mandla , Rewa , Satna , Sidhi , Sagar , Panna , Chhatarpur , Shahdol .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-03-30.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-03-30.13.Ordinary.