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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 April 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
15
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-04-13.15.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

सध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रम्नांक 15 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012-चैत्र 24, शक 1934

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. ई- 5-561 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री टी . धर्माराव , आयएएस , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश की अवधि में श्री एस . एन. रूपला, आयएएस, कलेक्टर, जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .

1351

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. रूपला, कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाश काल में श्री टी . धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.

1352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. ई- 5-702 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल को प्रभार श्री टी. धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को सौंपा गया है .

(2) उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 के पद 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रदीप खरे की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल का श्री टी. धर्माराव, आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग के स्थान पर अब श्री नीरज दुबे, कलेक्टर , शहडोल को सौंपा जाता है.

(3 ) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, कमिश्नर , शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. ई. 1-112-2012-5- एक. श्री मनोज झालानी , भाप्रसे ( 1987) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है .

क्र. ई- 5-532 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को दिनांक 9 से 28 अप्रैल 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में श्री के. सुरेश, आयएएस , आयुक्त- सह - संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुरेश , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. ई. 1-114-2012-5- एक.- वर्ष 2012 के गेहूं उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिए निम्नलिखित भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों में दो माह के लिए संबद्ध किया जाता है:-

अधिकारी का नाम

वर्तमान पदस्थापना क्रमांक

व पदस्थापना

(3)

(1)

(2)

सहायक कलेक्टर, हरदा 1 श्री भाश्कर लक्षकार, भाप्रसे (2010 ) , सहायक, सहायक कलेक्टर, शहडोल.

2 श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे सहायक कलेक्टर, विदिशा (2010 ) , सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.

सहायक कलेक्टर, रायसेन 3 श्री आशीष सिंह , भाप्रसे (2010 ) , सहायक कलेक्टर, कटनी. #

सहायक कलेक्टर, शाजापुर 4 श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे (2010) , सहायक कलेक्टर, छिंदवाड़ा.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. ई- 5-558- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार , आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 21 से 31-3-2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री विनोद कुमार की अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री विनोद कुमार द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. ई. - 1-120-2012-5- एक.- श्री स्वदीप सिंह , भाप्रसे ( 1979 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

1353 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई. 1-19-2012-5- एक.- नीचे तालिका के खाना -2 में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रुप से पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान

खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की पदस्थापना

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .

(1)

(2)

(4)

(3)

1

अध्यक्ष राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

श्री प्रसन्न कुमार दाश ( 1981 ) , मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग .

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

کو

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. एफ-3-5-2012- एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत , तिलहरी के आम एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन तथा झाबुआ जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड, पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम/ उपनिर्वाचन हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रतियां संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 21 मार्च 2012 बुधवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. पंत , उपसचिव.

" निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462 011

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ- 37-12-2011- तीन- 306.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत, जबलपुर की ग्राम पंचायत, तिलहरी के आम निर्वाचन एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

दिन और समय क्र. (1)

नियम (3)

निर्धारित तारीख (4)

कार्यवाही (2)

(5)

28

01-03-2012 प्रातः 10.30 बजे से ( गुरुवार) 1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करना.

29-क

उपरोक्तानुसार

(ii) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23

( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.

उपरोक्तानुसार 1354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 2. नाम-निर्देशन - पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28 (क) 3. नाम-निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच)

28 (ख) 4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 28 (ग)

38 , 39 5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6. मतदान ( यदि आवश्यक हो )

28 ( घ) 7. मतगणना

8. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (i) पंच, सरपंच के मामले में

[ भाग 1

(5)

(4)

09-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( शुक्रवार ) 10-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से (शनिवार ) 12-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार) 12-03-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)

21-03-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार)

21-03-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( बुधवार )

22-03-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) ( गुरुवार)

हस्ता/- (सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

आदेश क्र. एफ- 37-12-2011-तीन-309.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा झाबुआ जिले की विकासखण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: - क्र.

कार्यवाही

नियम (1)

(2)

(3)

28 1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

29-क (ii ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23 ( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.

2. नाम- निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28 (क) 3. नाम- निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच)

28 (ख) 4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 28 (ग) 5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना 38 , 39 और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6. मतदान ( यदि आवश्यक हो)

28 (घ) निर्धारित तारीख

दिन और समय

(4)

(5)

01-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से ( गुरुवार ) उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

09-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( शुक्रवार) 10-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से (शनिवार ) 12-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( सोमवार) 12-03-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)

21-03-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार) भाग 1 ]

1355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

7. मतगणना

8. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा ( i) पंच, सरपंच, के मामले में

(4)

(3)

(5)

21-03-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( बुधवार)

22-03-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे

से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( गुरुवार)

हस्ता/- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. एफ- ए- 5-04-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री पी . के. जयसवाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ इंदौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अ. क्र. अवकाश अवधि

कुल दिन (1)

(2)

(3) 1.

28-11-2011

01दिन अवकाश का प्रकार

अभियुक्ति

(4)

(5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व दिनांक 27-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय शर्मा, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. एफ- 10-28-2010-23-योआसां. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में विर्निदिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम -3 में विर्निदिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र.

अशासकीय सदस्यों के नाम

(1)

(2)

1 श्री अनुपम अनुराग अवस्थी

2 श्री अनिल कुमार द्विवेदी

जिला योजना समिति (3) शहडोल शहडोल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी , उपसचिव.

1356

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2012

एफ-4-5-03-चौवन-2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के संविधान 1976 की धारा-6 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी में श्री सलीम कुरेशी, भोपाल को अध्यक्ष पद पर एवं श्री जाफर बेग , ऐडवोकेट मुरैना को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है.

(2 ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ-1 (ए) 40-2003- ब- 2-दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 05, 06 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम . के. मुद्गल , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. ( समन्वय) , पु. मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. एफ-1 ( ए) 176-97- ब-2-दो. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत) पु. मु. , भोपाल कोदिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस के अर्जित अवकाश , दिनांक 05 , 06 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के . पी. वेंकटेश्वर राव का कार्य श्री आर.एस. कौल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

تو (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 257-1988- ब- 2- दो.-डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे, संचालक/अति. मनि. , खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

भाग 1 ]

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) , स्वीकार नहीं करेंगे.

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/ अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 266-1986-ब-2-दो. श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी . इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India ) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) , स्वीकार नहीं करेंगे .

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे का कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर द्वारा साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/ अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र . के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी . भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

1357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

T (5) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. एफ -1 ( ए) 105-1993- ब- 2-दो.- श्री एम. पी . द्विवेदी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) , स्वीकार नहीं करेंगे.

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( चयन एवं भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री आर. के. चौबे, रापुसे , स. म. नि. (चयन ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.

1358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. एफ- 11-99-2007-बी - ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक- एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है :-

क्र.

स्थान

तहसील (1)

(2)

(3) 1

जबलपुर लेमा गार्डन, गोहालपुर

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र . -07 ) . राज्य शासन, श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बसंतलाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर है . उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त, 1978 है.

क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 02 ).- राज्य शासन , सुश्री रीतिका मिश्रा पुत्री श्री श्याम बिहारी मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 22जुलाई, 1984 है.

क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 11 ) .- राज्य शासन , श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश

खसरा क्रमांक

जिला

कुल भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

102/3

(6) 3.43 जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर है . उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1980 है.

क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 14 ) .- राज्य शासन, श्री विजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री इन्द्र सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी, 1986 है .

क्र. फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 16 ) .- राज्य शासन, श्री आशीष कुमार केशरवानी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद केशरवानी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कोरिया ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी , 1979 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

1359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) -17-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजेन्द्र तिवारी शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले दतिया का कार्यकाल दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से तीन वर्ष 1 दिसम्बर 2014 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

(टीप.-उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 5 अगस्त 2015 को पूर्ण होगी ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012 शुद्धिपत्र

फा. क्र. 17 ( ई ) -102-80 - इक्कीस ब ( 1 ) .- राज्य शासन इस विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 17 ( ई ) 102-80- इक्कीस - ब ( 1 ) दिनांक 24 फरवरी 2012 की चतुर्थ पंक्ति में अंकित " रिपोर्टर " के स्थान पर " एडिटर " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. पालीवाल, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

फा. क्र. 17( ई ) -43-3835 - इक्कीस - ब ( एक ) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी , जिनकी पदस्थापना सारणी के कालम (3 ) में विनिर्दिष्ट है , उसके कालम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के लिये प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को उसके कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर ग्राम न्यायालय आयोजित किये जाने के लिये नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके ( सारणी ) कालम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा : -

सारणी

न्यायाधिकारी अधिकारी का नाम

अनु. क्रमांक

पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

(3) 1

श्री सुनील मालवी

अलीराजपुर 2

जोबट श्री कमलेश कुमार इतवाडिया

3

श्री हिदायत उल्लाह खान

अनूपपुर 4

कोतमा श्री संजय पाल सिंह बुंदेला

5

अशोकनगर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव

6

चंदेरी श्री दिलीप गुप्ता

7

बालाघाट श्री राजदीप सिंह ठाकुर

8

सेंधवा श्री अरूण श्रीवास्तव

9

श्री शशिकांत वर्मा

बैतूल 10

श्री रामगोपाल प्रजापति

मुलताई 11

भिण्ड श्री रतन कुमार वर्मा

12

श्री गंगा चरण शर्मा

लहार 13

भोपाल श्री विष्णु कुमार सोनी

14 श्रीमती वंदना जैन

बैरसिया 15

श्री राधेश्याम मडिया

बुरहानपुर 16

छतरपुर श्री आनंद प्रिय राहुल

17

बिजावर श्री मुकेश कुमार डांडी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(4)

(6)

(5)

अलीराजपुर

अलीराजपुर

अलीराजपुर

जोबट

जोबट

अलीराजपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

कोतमा

कोतमा अनूपपुर

अशोकनगर

अशोकनगर

अशोकनगर

चंदेरी

चंदेरी

अशोकनगर

बालाघाट

बालाघाट बालाघाट

1. सेंधवा

1. सेंधवा

बड़वानी

2. बड़वानी

2. बड़वानी * बैतूल

बैतूल

बैतूल बैतूल

मुलताई

मुलताई

भिण्ड भिण्ड

भिण्ड

भिण्ड

लहार

लहार भोपाल

भोपाल

भोपाल

बैरसिया भोपाल

बैरसिया

बुरहानपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

बिजावर

बिजावर छतरपुर 1360

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 18 डॉ. पदमेश शाह

छिन्दवाड़ा 19 श्रीमती संतोषी वासनिक

पांढुर्णा 20

श्री ओमप्रकाश रजक

दमोह 21

हटा श्री रघुवीर प्रसाद पटेल

22

दतिया श्री अनिल कुमार छापरिया

23

सेवढ़ा श्री मुकेश कुमार बाथम

24

देवास श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी

25

कन्नौद श्री साबिर अहमद खान

26

धार श्री सुरेश चन्द्र पाल

27

मनावर श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव

28

डिन्डौरी श्री सुरेन्द्र मेश्राम

29

खण्डवा श्री मनोज कुमार तिवारी ( सीनि. )

30

गुना श्री आलोक कुमार सक्सेना

31

श्री संजय श्रीवास्तव

चाचौड़ा 32 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर

ग्वालियर 33

डबरा श्री प्रदीप सोनी

34 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी

हरदा 35

होशंगाबाद श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी

36 श्री शिवबालक साहू

सोहागपुर 37

इन्दौर श्री संजीव कुमार गुप्ता

38 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव

जबलपुर 39

पाटन श्रीमती प्रिति सिंह

40 श्रीमती गीता सोलंकी

झाबुआ 41

थांदला श्री जगदीश चन्द्र राठौर

42

कटनी श्री उमाशंकर अग्रवाल

43

मण्डला श्री तजिन्दर सिंह अजमानी

44

मन्दसौर श्री अखिलेश कुमार धाकड़

45

गरोठ श्री राकेश कुमार गोयल

46 श्री अरबिन्द कुमार (जैन )

मुरैना 47

अम्बाह श्री अरविन्द कुमार गोयल

48 श्री राम सिंह कनौजिया

नरसिंहपुर 49

श्री नरसिंह बघेल

गाडरवारा 50

नीमच श्री हेमन्त जोशी

51

मनासा श्री राजेन्द्र कुमार

52

श्री रामप्रताप मिश्रा

पवई 53

रायसेन श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे

54

बरेली श्री विवेक सिंह रघुवंशी

55

ब्यावरा श्री प्रहलाद सिंह केमथिया

56 श्रीमती प्रिया शर्मा

रतलाम 57 श्री राजेश नन्देश्वर

जावरा 58

रीवा श्री सुधीर सिंह

59

श्री उमाशंकर शर्मा

सिरमौर 60

सागर श्री रामजी गुप्ता

61 कु. सरिता वाधवानी

खुरई (4)

(5)

(6)

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

पांढुर्णा

पांढुर्णा छिन्दवाड़ा

दमोह

दमोह

दमोह

दमोह

हटा

हटा दतिया

दतिया

दतिया दतिया

सेवढ़ा

सेवढ़ा

देवास देवास

देवास

देवास

कन्नौद

कन्नौद धार

धार

धार

मनावर धार

मनावर

डिन्डौरी

डिन्डौरी डिन्डौरी

खण्डवा खण्डवा

खण्डवा

गुना

गुना

गुना

चाचौड़ा गुना

चाचौड़ा

ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

डबरा

डबरा

ग्वालियर

हरदा

हरदा हरदा

होशंगाबाद

होशंगाबाद

होशंगाबाद

होशंगाबाद

सोहागपुर

सोहागपुर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

जबलपुर

जबलपुर जबलपुर

पाटन

पाटन जबलपुर

झाबुआ

झाबुआ

झाबुआ

थांदला

थांदला

झाबुआ

कटनी

कटनी कटनी

मण्डला मण्डला

मण्डला

मन्दसौर

मन्दसौर

मन्दसौर

गरोठ

गरोठ मन्दसौर

मुरैना

मुरैना

मुरैना

अम्बाह

अम्बाह

मुरैना

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

गाडरवारा

गाडरवारा नरसिंहपुर

नीमच

नीमच

नीमच

नीमच

मनासा

मनासा पन्ना

1. पवई

1. पवई

2. पन्ना

2. पन्ना* रायसेन

रायसेन

रायसेन

रायसेन

बरेली

बरेली

1. ब्यावरा

1. ब्यावरा

राजगढ़

2. राजगढ़

2. राजगढ़ *

रतलाम

रतलाम रतलाम

रतलाम

जावरा

जावरा रीवा

रीवा

रीवा रीवा

सिरमौर

सिरमौर

सागर

सागर

सागर

सागर

खुरई

खुरई भाग 1 ]

1361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 62

सतना श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव

63

नागौद श्री सुजीत कुमार सिंह

64 श्रीमती नोरिन निगम

सीहोर 65

बुदनी श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि. )

66

सिवनी श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव

67

लखनादौन श्रीमती किर्ति कश्यप

68 श्री शरद भामकर

शहडोल 69

जयसिंहनगर श्री खालिद मोहतरम अहमद

70 श्रीमती मनीषा बसेर

शाजापुर 71

आगर श्री वैभव मण्डलोई

72 श्री अशोक गुप्ता

श्योपुर 73

शिवपुरी श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती

74

करेरा श्रीमती नीतू कांता वर्मा

75

सीधी श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि. )

76

मझौली श्री उमा शंकर कुम्हार ।

77 श्री माखन लाल झोड़

बैढ़न 78

टीकमगढ़ श्री सतीश कुमार गुप्ता

79 श्री प्रदीप कुशवाह

निवाड़ी 80

उज्जैन श्री बलराज कुमार पलोदा

81 श्री कमलेश भरकुडिया

महिदपुर 82 श्री माधव राव पटेल

उमरिया 83

श्री विकास भटेले

विदिशा 84

सिरोंज श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर

85

मण्डलेश्वर श्री सुर सिंह कन्नौज

86

भीकनगांव श्री सूरज सिंह राठौर

(5)

(6) (4)

सतना सतना

सतना

सतना

नागौद

नागौद

सीहोर

सीहोर

सीहोर

सीहोर

बुदनी

बुदनी सिवनी

सिवनी

सिवनी सिवनी

लखनादौन

लखनादौन

शहडोल

शहडोल

शहडोल शहडोल

जयसिंहनगर

जयसिंहनगर

शाजापुर

शाजापुर

शाजापुर

आगर

आगर

शाजापुर

श्योपुर

श्योपुर

श्योपुर

शिवपुरी

शिवपुरी

शिवपुरी

करेरा

करेरा शिवपुरी

सीधी

सीधी

सीधी

सीधी

मझौली

मझौली सिंगरौली

बैढ़न

बैढ़न

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

निवाड़ी

निवाड़ी

उज्जैन उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन

महिदपुर

महिदपुर

उमरिया

उमरिया

उमरिया

विदिशा

विदिशा विदिशा

सिरोंज

सिरोंज विदिशा

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

भीकनगांव

मण्डलेश्वर

भीकनगांव नोट.- *न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17(E)-43-3835 - XXI- B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints the Nyayadhikari specified in Column ( 2) whose posting is specified in column ( 3 ) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in Column ( 5) , within the Civil Districts specified in Column (4) , and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in Column ( 6) thereof.-

S. No.

Name of Nyayadhikari

Place of Posting (2)

(1)

(3) 1 Shri Sunil Malvi

Alirajpur 2 Shri Kamlesh Kumar Itvadia

Jobat 3 Shri Hidayatullah Khan

Anuppur 4

Kotma Shri Sanjay Pal Singh Bundela

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(4)

Alirajpur

(5) Alirajpur

(6) Alirajpur

Jobat

Jobat Alirajpur

Anuppur

Anuppur

Anuppur

Kotma

Kotma Anuppur 1362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) 5

[भाग 1 (4)

(5)

(6) Ashoknagar

Shri Manish Kumar Shrivastava Ashoknagar 6

Chanderi Shri Dilip Gupta

Ashoknagar Ashoknagar

Chanderi

Chanderi

Ashoknagar

7 Shri Rajdeep Singh Thakur Balaghat

Balaghat

Balaghat

Balaghat

8 Shri Arun Shrivastav

Sendhwa 9

Betul Shri Shashikant Verma

10

Multai Shri Ram Gopal Prajapati

11

Bhind Shri Ratan Kumar Verma

12

Lahar Smt. Ganga Charan Sharma

13 Shri Vishnu Kumar Soni

Bhopal 14 Smt . Vandana Jain

Berasia 15 Shri Radhe Shyam Madiya

Barwani

1. Sendhwa

1. Sendhwa

2. Barwani *

2. Barwani

Betul

Betul

Betul Betul

Multai

Multai Bhind

Bhind

Bhind Bhind

Lahar

Lahar

Bhopal

Bhopal

Bhopal

Berasia

Berasia

Bhopal

Burhanpur

Burhanpur

Burhanpur 16 Shri Anand Priya Rahul

Chhatarpur

Burhanpur

Chhatarpur

Chhatarpur Chhatarpur

17 Shri Mukesh Kumar Dangi

Chhatarpur

Bijawar 18 Shri Padmesh Shah

Chhindwara 19 Smt . Santoshi Vasnik

Pandurna 20

Damoh Shri Om Prakash Rajak

21

Hatta Shri Raghuvir Prasad Patel

22

Datia Shri Anil Kumar Chhapariya

Seodha 23 Shri Mukesh Kumar Batham

24

Dewas Shri Suresh Kumar Suryavanshi

25 Shri Sabir Ahmed Khan

Kannod 26

Dhar Shri Suresh Chandra Pal

27

Manawar Smt. Sandhya Manoj shrivastav

28 Shri Surendra Meshram

Dindori 29 Shri Manoj Kumar Tiwari ( Sr. ) Khandwa

Guna 30 Shri Alok Kumar Saxena

31

Chachoda Shri Sanjay Shrivastava

32

Gwalior Shri Devendra Pal Singh Gour

33

Dabra Shri Pradeep Soni

Harda 34 Shri Pankaj Singh Maheshwari

35

Bijawar

Bijawar

Chhindwara

Chhindwara

Chhindwara

Pandurna Chhindwara

Pandurna

Damoh

Damoh

Damoh

Damoh

Hatta

Hatta

Datia

Datia

Datia

Seodha Datia

Seodha

Dewas Dewas

Dewas

Kannod

Dewas

Kannod Dhar

Dhar

Dhar

Manawar

Manawar

Dhar

Dindori Dindori

Dindori

Khandwa Khandwa

Khandwa

Guna

Guna

Guna

Guna

Chachoda

Chachoda

Gwalior

Gwalior

Gwalior

Gwalior

Dabra

Dabra

Harda

Harda Harda

Hoshangabad Hoshangabad

Shri mahendra Kumar Tripathi Hoshangabad 36 Shri Shiv Balak Sahu

Sohagpur

Hoshangabad

Sohagpur

Sohagpur

Hoshangabad

37

Indore Shri Sanjeev Kumar Gupta

38 Shri Sachindera Shrivastava

Jabalpur 39

Patan Smt. Preeti Singh

Indore Indore

Indore

Jabalpur

Jabalpur

Jabalpur

Patan

Patan

Jabalpur

40 Smt . Geeta Solanki

Jhabua 41

Thandla Shri Jagdish Chandra Rathore

Jhabua Jhabua

Jhabua

Thandla

Thandla Jhabua भाग 1 ]

1363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(3) (2)

42

Katni Shri Uma Shankar Agrawal

43

Mandla Shri Tajinder Singh Ajmani

44

Mandsaur Shri Akhilesh Kumar Dhakad

45

Garoth

(5)

(4)

(6) Katni

Katni

Katni

Mandla

Mandla

Mandla

Mandsaur

Mandsaur

Mandsaur

Garoth

Garoth

Mandsaur

Shri Rakesh Kumar Goyal

46

Morena Shri Arvind Kumar ( Jain)

47

Ambah Shri Arvind Kumar Goyal

48

Narsinghpur Shri Ram Singh Kannojiya

Morena

Morena Morena

Ambah

Ambah

Morena

Narsinghpur

Narsinghpur

Narsinghpur

49

Gadarwara Shri Narsingh Baghel

Gadarwara

Gadarwara

Narsinghpur

50 Shri Hemant Joshi

Neemuch 51

Manasa Shri Rajendra Kumar

52

Pawai Shri Ram Pratap Mishra

53

Raisen Smt . Divyangana Joshi Pandey

54

Bareli Shri Vivek Singh Raghuvanshi

* 55

Biaora Shri Prahlad Singh Kameathiya

56

Ratlam Smt . Priya Sharma

57

Jaora Shri Rajesh Nandeshwar

58

Rewa Shri Sudhir Singh

59 Shri Uma Shankar Sharma

Sirmour 60 Shri Ramji Gupta

Sagar 61 Ku . Sarita Wadhwani

Khurai 62 Shri Sandeep Kumar Shrivastava Satna 63 Shri Sujeet Kumar Singh

Nagod 64

Sehore Shri Norin Nigam

65 Shri Rajesh Kumar Agrawal ( Jr. ) Budhni 66

Seoni Shri Sudeep Kumar Shrivastava

67

Lakhnadon Smt . Kirti Kashyap

68 Shri Sharad Bhamakar

Shahdol 69 Shri Khalid Mohtaram Ahmed Jaisinghnagar 70 Smt . Maneesha Baser

Shajapur

Neemuch

Neemuch Neemuch

Manasa Neemuch

Manasa

Panna

1. Pawai

1. Pawai

2. Panna *

2. Panna

Raisen

Raisen

Raisen

Bareli Raisen

Bareli

1. Biaora

1. Biaora

Rajgarh

2. Rajharh *

2. Rajgarh

Ratlam

Ratlam

Ratlam

Jaora Ratlam

Jaora

Rewa Rewa

Rewa

Sirmour

Sirmour

Rewa

Sagar Sagar

Sagar

Khurai

Khurai

Sagar

Satna

Satna Satna

Satna

Nagod

Nagod Sehore

Sehore

Sehore

Sehore

Budhni

Budhni

Seoni

Seoni

Seoni

Seoni

Lakhnadon

Lakhnadon Shahdol

Shahdol

Shahdol

Shahdol

Jaisinghnagar

Jaisinghnagar

Shajapur

Shajapur

71 Shri Vaibhav Mandloi

Agar

Shajapur

Agar

Agar Shajapur

72 Shri Ashok Gupta

Sheopur

Shivpuri 73 Shri Ramesh Kumar Murarilal Bhagwati

74

Karera Smt . Neetu Kanta Verma

75

Sidhi Shri Rakesh Kumar Singh (jr . )

76 Shri Uma Shankar Kumhar

Majholi 77 Shri Makhan Lal Jhod

Waidhan

Sheopur Sheopur

Sheopur

Shivpuri

Shivpuri

Shivpuri

Karera

Karera Shivpuri

Sidhi

Sidhi

Sidhi

Sidhi

Majholi

Majholi

Waidhan

Waidhan Singrauli 1364

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

78 Shri Satish Kumar Gupta

Tikamgarh 79

Niwari Shri Pradeep Kushwaha

80 Shri Balraj Kumar Paloda

Ujjain 81 Shri Kamlesh Bharkundiya Mahidpur 82 Shri Madhav Rao Patel

Umaria 83 Shri Vikas Bhatele

Vidisha 84

Sironj Shri Rajendra Singh Thakur

85

Mandleshwar Shri Sur Singh Kannoj

86 Shri Suraj Singh Rathore

[भाग 1 (4)

(5)

(6) Tikamgarh

Tikamgarh Tikamgarh

Niwari Niwari

Tikamgarh

Ujjain

Ujjain Ujjain

Ujjain

Mahidpur

Mahidpur

Umaria Umaria

Umaria

Vidisha Vidisha

Vidisha

Vidisha

Sironj Sironj

Mandleshwar Mandleshwar Mandleshwar

Mandleshwar

Bhikangaon

Bhikangaon

Bhikangaon

Note:-* Nyayadhikari , Gram Nyayalaya Sehdhwa , Pawai & Biaora shall hold their sittings on Mondays & Fridays falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani , Panna & Rajgarh respectively.

भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011 .- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 83, 84, 84 - ए, 85 और 85 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुकमांक सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

(1)

(2)

(3) "83.

सतना

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार )

(4)

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना

84.

सतना

सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84, 84 -ए, 85 एवं 85-ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना

सतना

84-ए

सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए, 85 एवं 85 -ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नागौद

85.

सतना

नागौद तथा उचेहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर

सतना

85-ए

मैहर की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन

अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र. ".

टिप्पणीः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

1365 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

F. No. 17 (E ) -83-03-3056 - XXI - B ( 1) , 011.-In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (NO . 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03 -XXI- B ( 1 ) dated 16th September , 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th of September , 2010 , namely:--

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial numbers 83 , 84 , 84 -A , 85 and 85 -A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No. Name of the Civil District Name of Special Court

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (1)

(2)

(3)

(4)

"83 .

Satna

IIIrd Additional Sessions Judge , Satna

All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban ( excluding the jurisdication of special court at serial number 84 , 84 - A, 85 and 85 -A) .

Satna

84. IVth Additional Sessions Judge , Satna . All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 - A , 85 and 85 -A) .

Satna

84-A

Additional Sessions Judge , Nagod

All electricity area comprising of local limits of Nagod and Uchehra.

85.

Satna

Additional Sessions Judge , Maihar

All electricity area comprising of local limits of Maihar

Satna

.85 -A .

Additional Sessions Judge , Amarpatan All electricity area comprising of local

limits of Amarpatan Note : The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब ( एक) ,.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची , में अनुक्रमांक 7 -क, 8 , 9, 11 , 13 , 14 , 25 , 32 , 36 , 38- क, 41 , 42, 46, 49 , 51 तथा 53 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय

(1)

(4)

(2)

(3)

"7-क. श्री डी.एन. शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

अतिरिक्त विशेष

न्यायालय , मंदसौर

तहसील मल्हारगढ़ तथा सीतामऊ के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के निवारण के लिये लंबित मामले.

1366

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

8. श्री बी. आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , जबलपुर.

9. श्री अनिल कुमार सोहाने, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सागर.

11. श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.

13. श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.

14. श्री योगेश दत्त शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.

25. श्री राकेश शोत्रीया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.

32. श्री जी.एस. दुबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , पूर्व निमाड़ खण्डवा.

36 . श्री प्रदीप कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , राजगढ़ .

38-क श्री अरूण कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा रतलाम .

41. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.

42. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.

46. श्री डी.एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, बड़वानी.

49. श्री शिशिरकांत चौबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, श्योपुर .

51. श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी 53. कुमारी सुनीता सिरिल बरलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बुरहानपुर.

[भाग 1

(4)

(3)

जबलपुर

जबलपुर

सागर

सागर

छतरपुर

छतरपुर

दमोह

दमोह

होशंगाबाद

होशंगाबाद

मुरैना

मुरैना

खण्डवा

खण्डवा

(पूर्व निमाड़ ) (पूर्व निमाड़ )

राजगढ़

राजगढ़

जावरा , रतलाम

जावरा, रतलाम

शिवपुरी

शिवपुरी

सीधी

सीधी

बड़वानी

बड़वानी

श्योपुर

श्योपुर

डिण्डोरी

डिण्डोरी

बुरहानपुर

बुरहानपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

1-6-89 XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the भाग 1 ]

1367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

Chife Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amedments in this Department's Notification F. No.1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part-1 dated 17th April , 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 7 - A , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 25 , 32 , 36, 38 -A, 41 , 42 , 46, 49 , 51 and 53 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:--

S. No.

Local area/Session division

Special Court

Name and Designation of the Judge

(1)

(2)

(3)

(4) 7-A

Additional Special

Court, Mandsaur

Shri D. N.Shukla , Additional Sessions Judge , Mandsaur .

LocalArea of Tehsil Malahargarh , Sitamau and Pending Cases for trials in these cases .

8

Jabalpur

Jabalpur

Shri B. R. Patil , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Jabalpur .

9

Sagar

Sagar

Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Sagar.

11

Chhatarpur

Chhatarpur

Shri Krishna Murty Mishra , Additional Sessions Judge , Chhatarpur .

13

Damoh

Damoh

Shri M. C. Soni , Additional Sessions Judge , Damoh .

14

Hoshangabad

Hoshangabad

Shri Yogesh Dutta Shukla , Additional Sessions Judge , Hoshangabad .

25

Morena

Morena

Shri Rakesh Shotriya , Additional Sessions Judge , Morena.

32

(EastNimar)

Khandwa

(EastNimar) Khandwa

Shri G. S. Dubey , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 , Khandwa .

36

Rajgarh

Rajgarh

Shri Pradeep Kumar Verma , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Rajgarh .

38-A

Jaora Ratlam

Jaora Ratlam

Shri Arun Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Jaora Ratlam .

41

Shivpuri

Shivpuri

Shri Ramesh Kumar shrivastava Additional Sessions Judge , Shivpuri .

42

Sidhi

Sidhi

Shri Akhilesh Chandra Shukla, Additional Sessions Judge , Sidhi .

1368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[ भाग 1 (2)

(1) 46

(4) Barwani

(3) Barwani

Shri D. S. Solanki , Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Barwani .

49

Sheopur

Sheopur

Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Sheopur .

51

Dindori

Dindori

Smt . Anjuli Palo , District & Sessions Judge , Dindori .

53

Burhanpur

Burhanpur

Ku . Sunita Ciril Barlow , Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) Burhanpur .

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के . डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश

बड़वानी , दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 628 - बंधक श्रम-2012 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , श्रीमन् शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी , राजपुर, सेंधवा का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा : -

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.

(1)

मनोनित सदस्य का नाम

(3)

पद (4) धारा (2)

1

अध्यक्ष धारा 13 (2) क

1. जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी

2

धारा 13 ( 2) ख

सदस्य ( अ.ज.जा. )

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य- 1. श्री भारत पिता गोविन्द भीलाला निवासी भागसूर तहसील , राजपुर.

सदस्य ( अ.ज.जा. )

2. श्री नेवल्याभाई जमरी मुकाम झिरपन पोस्ट बलवाड़ी तहसील सेंधवा.

सदस्य (अ.जा. )

3. श्री भगवती प्रसाद शिन्दे नि. बड़वानी

3

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-

धारा 13( 2) ग

सदस्य

1. श्री रमेशचन्द्र जैन निवासी बड़वानी

सदस्य

2. श्री जगदीशचन्द्र पिता रामासा गुप्ता, निवासी राजपुर.

भाग 1 ]

1369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(4)

(3)

4

राज्य शासन द्वारा नामांकित-

धारा 13 ( 2) घ

सदस्य

1. पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी

सदस्य

2.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , बड़वानी

सदस्य

3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग , बड़वानी

5

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य-

धारा 13 (2)ङ

सदस्य

1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बड़वानी अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी

1

धारा 13( 3 ) क

अध्यक्ष

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी

2

धारा 13 (3 ) ख

जिले के अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य -

श्री बलवानसिंह प्रेमसिंह पटेल सुस्तीखेड़ा तहसील, बड़वानी सदस्य ( अ.ज.जा. )

1 .

2. श्री जगन्नाथ सस्ते निवासी गंधावल तहसील पाटी जिला, बड़वानी सदस्य ( अ.ज.जा. )

3. "

श्रीमति पुष्पा गोयल निवासी, बड़वानी

सदस्य ( अ.जा. ) 3

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-

धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता स्व. उमरावसिंह पटेल

निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी , बड़वानी.

सदस्य 2. श्री नन्दराम पिता रमेश कुशवाह निवासी चांदशाह मोहल्ला, बड़वानी 4

राज्य शासन द्वारा नामांकित-

धारा 13( 3 ) घ

सदस्य

1 .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , बड़वानी

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पाटी

सदस्य

3. तहसीलदार, बड़वानी

5

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य-

धारा 13 ( 3) ङ

सदस्य

1. प्रबंधक निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, बड़वानी

6

धारा 13 (3 ) च

धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी -

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट बड़वानी

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, राजपुर

1

धारा 13 (3 )क

अध्यक्ष

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर

2

धारा 13 ( 3 )ख

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य-

सदस्य ( अ.ज.जा. )

1. श्री ऐजीलाल पिता मांगीलाल भीलाला निवासी पीपरीबुजुर्ग तहसील राजपुर.

2. श्री कंवरलाल पिता कन्नीजी भीलाला निवासी मटली तहसील, राजपुर सदस्य ( अ.ज.जा. )

सदस्य ( अ.जा. ) 3. श्री मुकेश पिता छगन निवासी ग्राम लिम्बई तहसील, राजपुर

3

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-

धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1. श्री विरेन्द्र पिता करतारसिंह मण्डलोई निवासी राजपुर

सदस्य 2. श्री राजेन्द्र भावसार निवासी अंजड तहसील अंजड जिला बड़वानी 4

धारा 13 (3 ) घ

राज्य शासन द्वारा नामांकित-

सदस्य 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, राजपुर

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, ठीकरी

सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , राजपुर 1370

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) 5

[ भाग 1

(4)

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

धारा 13 ( 3 ) ङ

6

धारा 13 (3 ) च

सदस्य

1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजपुर

धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजपुर

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सेंधवा

1

धारा 13( 3 ) क

अध्यक्ष

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट , सेंधवा

2

धारा 13 ( 3 ) ख

जिले के अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य

3

धारा 13 (3 ) ग

सदस्य ( अ.ज.जा. )

1. श्री सीताराम पिता बोंदर निवासी पन्नाली पोस्ट धवली तहसील सेंधवा.

सदस्य ( अ.ज.जा. )

2. श्री गंगल्या पिता लटू निवासी हिन्दली तहसील सेंधवा

सदस्य ( अ.जा. )

3. श्री सुभाष अभिमन चौहान निवासी मेहतगांव तहसील सेंधवा

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

4

धारा 13 (3 ) घ

1 . श्री मोहनसिंग सोलंकी निवासी पांजरया तहसील सेंधवा

सदस्य

2. श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी धनोरा तहसील सेंधवा

सदस्य

राज्य शासन द्वारा नामांकित

5

धारा 13( 3 ) ङ

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सेंधवा

सदस्य

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पानसेमल

सदस्य

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, निवाली

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

6

धारा 13( 3 ) च

सदस्य

1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सेंधवा

धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेंधवा

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. - स्वा. पी.एच. - 2012-234.- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.

अस्तु, मैं , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला बैतूल मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों , बाजारों , उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान परः- (क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों व सब्जियों, मांस- मछली , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी .

(ख ) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल- सब्जियों , दूध , दही, उबली हुई चाय , काफी, शर्बत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस , बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस भाग 1 ]

1371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण 2 ( 1 - क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार , भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान , प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गईं अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके . जनहित में म . प्र . खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेंगी . धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है .

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :-

1. समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी .

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल.

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.

5. नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित, पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली- नालियों, गटरों पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, प्रभावशील रहेगा.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58, अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश 462011 .

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ. 67-276-10- तीन-539.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री रामप्यारी रैकवार, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के निर्वाचन 1372

का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 342- स्था. निर्वा. - 11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रामप्यारी रैकवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रामप्यारी रैकवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर , 2011 जारी कर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री रामप्यारी रैकवार को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि " सुश्री रामप्यारी रैकवार के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन /निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी , 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया . अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रामप्यारी रैकवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर का पार्षद या

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ. 67-276-10- तीन- 540.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में श्री दीनदयाल साहू, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जानां था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 342- स्था.निर्वा. -11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दीनदयाल साहू द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दीनदयाल साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री दीनदयाल साहू को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि " श्री दीनदयाल साहू के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी , 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दीनदयाल साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10- तीन-567.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री अहिरवार रामसखी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. व्यय लेखा- 10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अहिरवार रामसखी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अहिरवार रामसखी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 8 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ 1374

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[ भाग 1

के पास दाखिल करेगा.

नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

सुश्री अहिरवार रामसखी को नोटिस दिनांक 8 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया , किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री पारवती मडोरी खंगार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. व्यय लेखा- 10-406 दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री पारवती मडोरी खंगार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि " में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अहिरवार रामसखी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री पारवती मडोरी खंगार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी , 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10-तीन- 568.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी

सुश्री पारवती मडोरी खंगार को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी . द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

भाग 1 ]

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री पारवती मडोरी खंगार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10- तीन-569.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री शीला रामसेवक अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक , किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों

1375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. - व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शीला रामसेवक द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शीला रामसेवक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शीला रामसेवक को नोटिस दिनांक, 10 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं . अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शीला रामसेवक को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) वर्ष, की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 535 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

الا

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) रीवा सेमरिया बरौ कोठार

(4) 1.094

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के चचाई माइनर क्र. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 617- भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) कोटर

(1) सतना

(3) थोथौरा

(4) 0.264

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 619 - भू-अर्जन-कार्य-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

लौलाछ

सतना

कोटर

1.714

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 621 - भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) सतना

(4) 0.304 (2) कोटर पिपराछा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 683 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 1378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)

(4)

टकटैया

सीधी

0.07 चुरहट

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

टकटैया टेल माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 2 अप्रैल 2012

* क्र. 685 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.280 सिरमौर गोंदहाई कोठार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वालीक्योंटी नहर की मनगंवा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 687- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है भाग 1 ]

1379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(4)

(3)

रीवा

0.190 हुजूर

भानपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की सिलपरी वितरक की भानपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन हेतु. J

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 689 - भू-अर्जन- 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा सिरमौर धवैया

0.070

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग- रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अंर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 691 - भू-अर्जन- 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 1380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा मनगवां तिवनी पैपखार

0.940

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग -रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक एवं पिपरवार वितरक की तिवनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 693 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

गोंदरी नं . 3

0.070 सिरमौर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 695- भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के भाग 1 ]

1381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा

0.490

शुकुलगंवा

सिरमौर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की शुकुलगंवा एवं सूरा माइनर में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

+

क्र. 697 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

गोंदरी नं. 1

0.590 सिरमौर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक की गोंदरी माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. 2637 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खैरलांजी

बालाघाट

झरियॉ निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, राजीव

प.ह.नं.

44/3.

0.390 हे. (संरचना सहित)

सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट .

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुरझड़, झिरिया, लालपुर मायनरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2638- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(4)

(5)

बालाघाट खैरलांजी

कार्यपालन यंत्री, राजीव

झरियॉ प.ह.नं. 44/3

निजी भूमि 0.185 हे. (सरंचना सहित )

सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झरियाँ, मायनर क्र. 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2639- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

1383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) बालाघाट तिरोडी सुकली प.ह.नं. 5

निजी भूमि 0.084 हे. (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकली वितरक नहर क्र. 2 , निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं . क्र. 3, कटंगी , तहसील कटंगी जिला बालाघाट.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं . क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2640- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4) (1) (2) तिरोडी

बालाघाट

(3) कपूरबिहरी प.ह.नं. 19

निजी भूमि 0.141 हे. (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2641 - अ-82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1)

बालाघाट

(2) तिरोडी

(3) अर्जुनटोला प.ह.नं. 5

(4) निजी भूमि 0.035है. (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी , तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2642- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1)

(4)

(3)

बालाघाट

(2) तिरोडी

निजी भूमि 0.100 हे.

चाकाहेटी प.ह.नं. 5. (संरचना सहित)

(6)

(5)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2643 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट

(2) तिरोडी

(3) बम्हनी प.ह.नं.

(4) निजी भूमि 0.080है.

4. (संरचना सहित )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत साहूटोला मायनर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2644- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4) (2) खैरलांजी

(1) बालाघाट

(3) सुकडीघाट प.ह.नं.

निजी भूमि 0.230 हे.

5. (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकडीघाट वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना स . क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 434 - वाचक- प्र. क्र. 21-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार

(2) मनावर

3.711 (4)

(3) कस्थली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै.

क्र. 440-वाचक- प्र. क्र. 22- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) मनावर

8.206 धार

गोपालपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै .

1386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 446 -वाचक-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

धार

मनावर

(4) 14.307

बीड़पुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै.

क्र. 452-वाचक- प्र. क्र. 24-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) (2) (3)

टोंकी

मनावर

21.520 धार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र . 20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकता है.

भाग 1 ]

1387

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

मनावर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 533 -वाचक-प्र . क्र. 25-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(1) धार

मनावर पिपलटोंका

(4) 0.034

पूरक प. ह. नं. 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 , मनावर .

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153200 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 539- वाचक- प्र. क्र. 26-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) धार

मनावर

(3) वायल

(4) 0.130

पूरक

प. ह. नं. 30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30, मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 1130375 मी. से 135990 मी. के बीच मुख्य नहर के निर्माण से प्रभावित होने होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. भू- अर्जन-15 ( अ-82 )-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4)

बिरसा

मण्डला बिछिया

200.81

ह. नं. 28

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -16 ( अ -82 )-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) मण्डला बिछिया

48.95

करंजिया ह.नं. 28

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 14-82- वर्ष 2011-12- भू- अर्जन-2648.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(6) (2) (3)

(4)

(5)

206.678

सेमझिरा

मुलताई

बैतूल

देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.- भू-अर्जन- 78-( अ -82 ) 2011-12-241.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(2)

(1)

(3)

(4)

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

शीर्ष कार्य निजी

डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

रकरिया जलाशय शेष शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.

1.000 0.740 0.240

263 265 267

धमनगांव प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. , शाहपुर.

1390

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2)

(4)

(1)

(3)

(5)

(6)

(7) 266

0.680

0.200

268/1

270

0.120

277/1

0.400

277/2

0.390

योग .. 3.770

नहर कार्य निजी

5/2

0.100

5/1

0.040

0.070

6,7

0.070

8

9

0.080

10

0.080

0.090

11

0.260

12

20

0.130

21

0.100

0.230

22

26

0.150

0.100

30/1

30/2

0.360

30/3

0.100

योग .. 1.960

5.730

कुल निजी भूमि

शासकीय भूमि

255, 260 ,

262, 269 , 4.610

343 , 236 ,

1, 27, 29

4.610

योग शा . भूमि

10.340

कुल भूमि .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1391 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र.- भू-अर्जन- 79-(अ -82 ) 2011-12-242.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

नगर/ ग्राम

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2) (3)

(6)

(7)

(5)

डिण्डौरी चौरा रै.

(1) डिण्डौरी

(4) निजी भूमि

24/1

0.030

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु. 24/5

0.210

0.210

24/6

प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. , अमरपुर

0.050

13/1

تو

13/2

0.050

0.050

13/3

4/1

0.320

4/2

0.360

4/3

0.300

3/1

0.090

3/2

0.090

3/3

0.090

5/1

0.050

5/2

0.270

6

0.430

0.160

7

8/1

0.050

8/2

0.040

8/3

0.040

9/1

0.270

9/3

0.030

10/1

0.070

0.080

12/3

0.090

9/2

0.220

9/4

0.030

10/4

0.020

0.030

11/4

12/4

0.030

0.350

2

15/1

0.160

15/2

0.160

15/3

0.160

14

1.540

21/2, 24/3 0.020

योग निजी भूमि . 6.150

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

1392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[भाग 1 क्र.- भू- अर्जन-80-(अ -82) 2011-12-243 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(6)

लगभग क्षेत्र (हे. में) (4)

(5)

0.048

डिण्डौरी

भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य एवं दांयी तट नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , डिण्डौरी.

डिण्डौरी रा.नि.मं. अमरपुर

बरसिंघा रै . प.ह.नं. -47 योग .. शासकीय भूमि कुल योग ..

0.048 .0.012 0.060

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-81-(अ-82 ) 2011-12-244.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

नगर/ ग्राम

तहसील/ तालुक

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(7)

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(5)

डिण्डौरी डिण्डौरी

निजी निजी

1

0.310

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

नागदमन जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

3

0.860

4

0.185

सरई रैयत प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. , विक्रमपुर.

5

0.920

6

0.820

52

0.580

83

0.290

7

1.160

8

0.210

74

0.360

49

0.010

51

0.010

53

0.160 1393 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2)

(4)

(7) (1)

(3)

(5)

(6)

54

0.210

55

0.210

56

0.040

57

0.370

0.200

72

58

0.420

59

1.590

75

1.290

2.080

61

62

2.080

64/1

1.800

64/2

1.800

64/3

1.600

0.230

65

69/1

0.710

70

0.140

71

0.140

73

0.360

76

0.460

77

0.460

78

0.460

79

0.920

132

0.020

69/2

0.700

योग निजी भूमि 24.165

शासकीय भूमि .

3.82

68, 48,

60, 63 , 2

योग शा . भूमि 3.820

27.985

कुल भूमि

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन-82- ( अ-82 ) 2011-12-245.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

संशोधित अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन नगर/

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

ग्राम

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(7)

(5)

डिण्डौरी नागदमन रै. निजी निजी

नागदमन जलाशय शीर्ष डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

74

0.020

संभाग डिण्डौरी .

प.ह.नं. 01

कार्य हेतु.

0.800

75

रा.नि.मं. ,

81

1.080

विक्रमपुर 1394

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(7)

(5)

76

0.070

77

1.140

82

0.090

0.120

84

85

0.400

87

0.030

0.080

108

110

0.300

0.380

89

90

0.940

0.680

109

1

0.140

2

0.080

3/1

0.470

3/2

0.470

योग निजी भूमि 7.290

शासकीय भूमि .

3.38

86, 88 ,

92, 91

योग शा. भूमि 3.80

10.670

कुल भूमि

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन- 83-( अ -82 ) 2011-12-246.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2) (3)

(6)

(7) (1)

(4)

(5)

66

0.500

डिण्डौरी

डिण्डौरी

99

लुगदरा रै. प.ह.नं. 03

1.000

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

भरद्वारा ( अमनी ) जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

73

0.200

74

0.150

81

1.900

82

1.250

86

1.140

111

0.600

0.140

83

3.000

87

98

1.210 1395 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2) (3)

(1)

(4)

(7)

(5)

(6)

0.200

85

0.750

97

108

0.330

100

0.640

101/1

0.540

141/1

0.050

101/2

0.530

141/2

0.050

102

0.640

104

1.420

105

1.620

107

0.610

0.250

109

110

0.540

112

0.150

144

1.300

154

0.900

योग निजी भूमि 21.610

शासकीय भूमि ..

3.46

84, 65 ,

106, 103,

113 , 143 ,

90

योग शा. भूमि 3.460

कुल भूमि 25.070

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 29 मार्च , 2012

क्र. 42- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

0.302

ग्वालियर भितरवार खोर

योग .. 0.302

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2 1396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

[भाग 1 क्र. 43 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची, के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) ग्वालियर भितरवार

तालापुर

1.015 1.015

योग ..

(2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , डबरा .

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 44- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किं इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3)

ग्वालियर भितरवार मूंडरी

1.855 1.855

योग ..

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा .

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है . ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 45 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) बनवार

(1) ग्वालियर

(2) भितरवार

(4) 13.139 13.139

योग ..

( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 46- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) मानिकपुर

(4) 3.632 योग .. 3.632

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 47- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर

(2) चीनौर अमरौल (3)

(4) 3.499 योग .. 3.499

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 48 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

टप्पा घाटीगांव

(3) सिमरियाटांका

(1) ग्वालियर

(4) 6.371 योग .. 6.371

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(2 ) 1398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[भाग 1 क्र. 49 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता, है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) उर्वा

योग ..

(4) 4.558 4.558 (

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 50- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2) चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) टोड़ा

1.429 योग .. 1.429

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 51 - अ - 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर

(2) भितरवार

(3) निकौड़ी

(4) 2.735 योग .. 2.735 (

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 3 - अ- 82-05-06- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम नं.बं.

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

2.37 कुण्डम

जबलपुर

कोलमुही प.ह.नं. 5 नं. बं. 526

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन J धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कोयल मुही जलाशय की मुख्य नहर व पहुंच मार्ग.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है .

कुण्डम , दिनांक 3 अप्रैल 2012

प्र. क्र. अ- 82-11-12- भू.अ.अ. कुण्डम- 226 - सात - 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम नं.बं. (3)

(1)

(4)

0.22 जबलपुर कुण्डम पिटकुही प.ह.नं. 03 नं . बं . 615

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1400

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. अ-82-11-12 - भू.अ.अ. कुण्डम- 229- सात-1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम नं.बं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

1.47 जबलपुर कुण्डम

पिपरिया प.ह.नं. 1 नं. बं. 113

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उमरिया , दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 402- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) उमरिया नौरोजाबाद बोदली टिकरिया धमनी

3.001 9.120 13.459 योग .. 25.580

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बोदली जलाशय

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . बोदली जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 404- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी भाग 1 ]

1401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) (2) (3)

उमरिया चंदिया घोघरी

37.690

0.90

छीरपानी

1.250

बड़ेखरा

सर्रा

0.65

योग ..40.490

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) घोघरी जलाशय (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- घोघरी जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 406- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) (1) उमरिया नौरोजाबाद

38.900 1.650

आमाडोगरी कुर्रिहा

योग ..40.550

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

आमाडोगरी जलाशय

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- आमाडोगरी जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 408 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) उमरिया

(3) कोहका

नौरोजाबाद

योग ..

(4) 47.730 47.730

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कोहका जलाशय

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,

उमरिया.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- कोहका जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 533 - भू-अर्जन-कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :- "

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम - मकरवट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2) अशासकीय भूमि शासकीय भूमि 914

0.084 योग : 0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निंजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

पृ.क्र. 1 अ -82 वर्ष 2011-12 पत्र क्र. 10 भू-अर्जन- 2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- दहलवाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.634 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

8

0.044

11

0.056

0.048

80/1 क

82

0.028

6/1

0.120

0.041

83/1 क

83/1ख

0.040

0.012

83/2,84

0.112

86

85

0.032

5

0.124

87/1

0.156

87/2

0.072

88/2

0.072

88/3

0.128

0.112

103/1

0.120

103/2

169/2

0.032 भाग 1 ]

1403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

181/3

0.264

100/1

0.015

0.040

99/2

99/1

0.004

98

0.032

127/1

0.072

127/2

0.072

138/1

0.064

169/1

0.256

181/5

0.092

181/2

0.096

7/3

0.064

13

0.024

9/1

0.044

12

0.044

9/2

0.032

14/2

0.016

15/6

0.024

102

0.030

2.634

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- कान्हारगांव से गोलगांवखुर्द सड़क निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , गाडरवारा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगौन, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. 450 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगौन

(ख ) तहसील - महेश्वर

(ग) ग्राम- सांगरदा

(घ) क्षेत्रफल-3.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/2

0.210

3/1/1

1.010

3/2

0.310

18/9

0.550

0.440

20/1 , 20/4

0.060

20/2

20/3

0.450

0.160

21, 22

कुल योग : 3.190

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 451 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगौन

(ख ) तहसील- महेश्वर 1404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(ग) ग्राम-चिखली

(घ) क्षेत्रफल-3.655 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

25/1/2

0.070

25/2

0.077

25/3

0.015

0.320

27/1/2

0.243

27/2

0.080

27/3

28

0.480

30/1

0.050

31/1

0.050

101/2/1

0.130

112/2

0.130

112/3

0.500

0.540

114/1

114/4

0.060

114/2/2

0.640

114/2/2/1

0.240

114/2/2/2

0.030

कुल योग : 3.655

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 452- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगौन

(ख ) तहसील- महेश्वर

[भाग 1 (ग ) ग्राम- सोमाखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल-3.750 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

20/1

0.820

0.280

21/2

22/1/1

0.080

22/1/2

0.460

0.350

0.330

23/1

0.550

45/1

0.380

46/1

46/2

0.500

J

कुल योग : 3.750

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 453 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगौन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- भुदरी

(घ ) क्षेत्रफल-9.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

227/1/1

0.365

227/1/2

0.775 भाग 1 ]

1405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

229

0.780

236/2

0.120

237/1/1

0.300

240/2

0.330

241/1

0.400

242

0.510

267/1

0.860

267/2

0.710

267/3

0.425

268/1

0.750

268/2/1

0.160

0.075

268/2/2

268/2/3

0.010

1.860

313 , 314/1 , 315/1

0.630

314/2, 315/2

316

0.475

317

0.255

9.790

कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 454- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगौन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम- गुलावड़

(घ) क्षेत्रफल-8.574 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

14/1

0.270

14/2

0.315

15

0.010

18

1.180

51

0.320

0.240

52

53/1

0.530

67/1

0.100

0.220

68

0.305

69

70

0.115

0.080

71, 72

0.470

74/1

0.230

86

87/1

0.070

0.384

89/2

90/1

0.190

0.105

90/2/1

0.100

90/2/2

0.420

91/1

148/3

0.420

0.275

148/4

149/2

0.370

151/2

0.585

152/2/2

0.150

153/1

0.440

158/1/1

0.085

0.175

159/1 , 160/1

0.245

159/2 , 160/2

161/1

0.055

161/2

0.090

162/1

0.030

कुल योग : 8.574

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

1406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

खरगौन, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. 467 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगौन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम- निमटोका

( घ) लगभग क्षेत्रफल-5.174 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.881

44/93

45/2

0.030

46

0.030

47

0.010

50

0.020

51

0.607

53/1

0.627

55

0.525

56/1

0.821

56/2

0.445

56/3

0.360

58/3

0.490

58/5

0.075

58/6

0.243

65

0.010

कुल योग : 5.174

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2012

प्र . क्र. 51 - अ- 82-10-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- बंधौली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर.

सर्वे नं

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

(3) 1150/2

0.784

0.19 1150/3

0.574

1150/4

0.167

1150/5

0.366

1150/6

0.418

1150/7

0.094

0.773

1211

0.21 1218

1.275

0.24 1219

0.136

0.03 1210

1.045

0.26 1213

0.16

0.397

1220

0.314

0.03 1179

0.08

0.052

1179/1

1180/2

0.105

0.02 योग : 1.22 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 28- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- भीतरी

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.086 हेक्टेयर.

सर्वे नं

कुल रकबा (हे.में)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे.में ) .

(1)

(2)

(3) 79

0.430

0.090 77

0.35

0.048 63

0.75

0.078 87

0.31

0.006

0.114 62मिन 62मिन

0.39 0.83 }

86

0.41

0.072

0.35

91

0.048 88

0.22

0.084 89

0.40

0.096 100

0.47

0.066 101

0.34

0.084 141

0.07

0.024 142

0.65

0.084 151

0.20

0.042 150

0.14

0.024 153

0.054

0.39

157

0.072

0.58

योग : 1.086 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012

प्र. क्र. 11 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- भदरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर .

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हे.में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा ( हे. में )

(3) (1)

(2)

830

0.190

0.035

0.280

834

0.045 835

0.024

0.520

1.050

842

0.109

1.050

843

0.090

1.050

854

0.101

कुल योग : 0.404 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- जलालपुर पिक- अप- वियर की दायीं तट नहर की सेंथरी मायनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार 1408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(ग) ग्राम- चिटौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.825 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में) (1)

(2)

(3) 9

0.910

0.329 36

0.888

0.113 35

0.994

0.102

0.120

13मिन

13मिन

0.120

0.011 13मिन

0.418

12/1/1

0.556

12/1/2

0.556

12/1/3

0.556

12/2

1.045

12/ 3क-1

0.418

12/3क-2

0:582

0.270 12/3ख

1.000

12/3ग-1

0.070

12/3ग-2मि

12/3ग-2मि

0.073

12/3 ग-2मि

0.178

12/4

0.951

कुल योग : 0.825 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 27 मार्च 2012

प्र.क्र. 4- ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की

[भाग 1 अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक, प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- बवचिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.088 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

3

0.171

4

0.016

6.

0.260

5

0.467

15/3

0.074

16

0.460

61

0.081

19

0.256

50

0.165

49

0.480

46

0.187

206

0.082

47

0.211

48

0.099

207

0.206

204/1

0.349

205/1

0.215

204/2

0.276

224

0.215

225

0.281

226

0.209

227

0.331

240

0.409

239

0.207

270

0.033

375

0.057

0.352

241

367

0.138

385

0.102

389

0.102

386

0.173

390

0.414

223

0.024 भाग 1 ]

1409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

395/2

0.505

395/3

0.099

97

0.237

100

0.299

101

0.052

102

0.244

103

0.230

104/2

0.072

309

0.165

308

0.135

307

0.150

305/1

0.086

0.086

305/2

304/1

0.110

303

0.313

J

323/1

0.216

0.036

323/2

324

0.216

300

0.237

25/1

0.036

26/1

0.309

26/2

0.118

0.162

27/2

45/1

0.037

31

0.032

32/1

0.186

34/1

0.097

32/4

0.118

41

0.111

402/1/1

0.121

402/2/1

0.110

0.204

402/1/2

402/2/2

0.210

402/2/2

0.097

404/1

0.463

404/1

0.256

410

0.162

410

0.305

409/8

0.135

योग : 14.088

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 13- ए-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन

(ग) ग्राम-खडेह

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.616 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1/1

0.091

1/2

0.015

1/3

0.081

0.081

1/4

1/5

0.070

1/6

0.059

0.059

1/7

1/8

0.016

2/3

0.010

21/2

0.059

24/5

0.081

24/6

0.102

24/7

0.118

0.081

24/8

0.027

566

564/2

0.189

0.043

565

0.264

568

242/2

0.156

866

0.129

882/1

0.027

0.140

885

0.051

886/1

544

0.243

546/1

0.108

547

0.032

0.054

558 1410

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2) (1)

109

0.027 111

0.361 113

0.108 119

0.426 114

0.145 139

0.248 175

0.135 211/3

0.043 212/1

0.186 212/2

0.100 214/1

0.173 214/2

0.140 217

0.027 236

0.194 886/2

0.100

0.172 889

890

0.054 887

0.027 891

0.345

0.361 892मि.

919

0.432 922 मि.

0.140 867

0.162 877

0.216 882

0.021 884/1

0.066 884/2

0.045 884/3

0.045 885/5

0.027 878/1

0.108 878/2

0.108 869

0.027 901

0.259 902 मि.

0.070

0.070 902मि.

905

0.194 906

0.221 909

0.010 941

0.010 942

0.017 876/2

0.021 946

0.021 6

0.016 7

0.426

[भाग 1

(2)

(1)

5/1

0.016

0.048

8 मि.

0.135

9

585/2

0.248

580

0.297

581

0.259

582

0.091

584

0.129

586

0.140

641

0.091

642/2

0.183

637

0.124

0.050

638/1

0.170

638/2

628/2

0.032

0.270

682

681

0.496

0.113

687/1

663/1

0.081

1033

0.135

0.140

662

658

0.837

743

0.388

753

0.480

752

0.027

0.052

749

751

0.243

762

0.421

0.421

766

1101

0.016

1102

0.064

664

0.016

49

0.143

50

0.272

79

0.158

81

0.189

0.347

82

93

0.173

94

0.105

0.204

138

141

0.378

149

0.360

152

0.302

156

0.396 भाग 1 ]

1411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

165

0.144

241

0.043

240

0.237

242/1

0.037

242/2

0.150

243

0.172

361

0.032

815

0.156

816

0.286

817

0.059

0.259

819

828

0.054

849

0.216

852

0.205

807

0.135

808/2

0.102

1040/3

0.037

1053

0.162

1054

0.178

1055

0.120

1056

0.030

1061

0.126

1062

0.131

1063

0.131

1068

0.020

1069

0.065

898

0.016

920

0.016

908

0.180

938

0.150

939

0.418

629/1

0.170

629/2

0.189

891/1125

0.380

1067

0.080

योग : 22.616

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन /शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र.क्र. भू- अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- रावन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.104 हेक्टेयर,

सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

159/2

0.502

176/1

0.166

0.166

176/2

173/2

0.200

0.200

178/1

181/1

0.318

0.307

181/2

180/2

0.718

0.335

181/3/4

0.222

181/3/3

183

0.118

184/4क

0.765

186/1

0.236

182

0.162

237/2/1

0.623

237/1

0.385

237/2/2

0.378

186/2

0.149

186/3/1

0.388

186/3/2

0.370

192/1

0.045

193/1

0.923

0.196

193/2क

193/2ख

0.366

196/1

0.225

196/2/2

0.046

196/2/3

0.070

196/2/4

0.057

196/2/5

0.057

196/2/6

0.121 1412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 196/2/1

0.270 199/1/2

0.236 199/1/1

0.200 199/4

0.365 200/1

0.139 200/3

0.127 200/4

0.139 205/3

0.079 205/1

0.079 206/2

0.180 205/4

0.103 204/2

0.216 203

0.090 236/2क

0.540 234/1

0.261 # 250

0.027 251

0.063 253/1

0.089 119/1

0.069 253/3

0.073 119/3

0.069 254

0.198 118

0.171 255

0.090 160

0.180 149/1

0.321 149/2

0.078 239/3

0.159 239/1 ख

0.149 149/3

0.096 147/3/2

0.240 148/3क

0.244 148/3ख

0.143 147/5

0.254 147/4

0.188 147/2

0.188 147/1

0.183 239/1 क

0.256

0.021 239/2

0.069 119/2

0.249 120/3/1

120/3/2

0.156 730/3

0.099 731/1

0.089 731/2

0.361 782/1

0.200 782/2

0.205

(2)

(1)

738/1

0.315

739/1

0.567

0.252

740/3

0.117

746/1/1 क

0.234

781/2

0.180

792

0.198

790

0.162

789/2

800

0.405

799

0.450

0.089

552/1 / 1 क

0.423

552/ 1 / 1 घ

0.245

552/1/4

0.737

552/2

554/1/2

0.057

554/1/1

0.113

0.190

554/2/2

0.072

565/2

0.360

550

566

0.333

0.278

567/1

567/2

0.154

576/4

0.052

576/5

0.074

568

0.144

0.050

551/1

0.220

551/2

548

0.306

0.270

547

540/1

0.500

540/2

0.205

0.105

539

538

0.432

योग : 25.104

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्वविभाग

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

प्र.क्र. 1 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन-12- संशोधित. - लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर ने वर्तमान में पहुंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र . राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- मालकछार, नं.बं. 359 , प.ह.न. 59 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

49/1

0.10

54/1

0.01

54/2

0.02

54/3

0.01

54/4

0.01

55/1

0.01

55/2

0.02

55/3

0.01

0.01

55/4

77/1

0.04

77/2

0.04

0.04

77/3

77/4

0.04

81

0.02

82

0.01

(2)

(1)

0.01

83

131

0.05

135/1

0.10

0.13

193

0.32

199

0.05

200/2

0.12

209/3

210/1

0.03

0.03

201/2

211/1

0.07

0.07

211/2

221

0.05

222/1

0.05

223

0.04

224

0.20

योग : 1.71

वर्तमान में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं. (1)

0.10

49/9

81

0.05

0.01

82

0.02

131

0.10

135/1

0.05

200/2

0.12

209/6

0.03

210/1

210/2

0.03

211/1

0.06

0.06

211/2

0.05

221

0.05

222/1

223

0.04

0.20

224

योग : 0.97

प्र.क्र. 2 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन- 12- संशोधित. -लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर ने वर्तमान में पहुंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र . राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 1414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- भडपुरा, नं.बं. 319 , प.ह.न. 60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

485

0.05

486

0.06

494

0.09

495

0.07

496/1

0.07

563

0.09

650

0.01

652

0.01

653

0.07

660

0.12

673

0.04 योग : 0.66

वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं. (1)

वर्तमान में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

485

0.05

486

0.06

493

0.07

494

0.09

495

0.07

660

0.12

673/1

0.04

योग : 0.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र.- भू-अर्जन-1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- मुंगावली

(ग ) नगर/ ग्राम- बरीं

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.103 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

48/1मि. 64 मि.

0.082 0.021

योग : 0.103

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-कैथन डायवर्सन सिंचाई योजना हेतु स्थाई अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण- भू- अर्जन अधिकारी , मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

अशोकनगर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन-114-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित भाग 1 ]

1415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील- अशोकनगर

(ग ) ग्राम- बरखेड़ा छज्जू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-92.413 हेक्टेयर.

प्रस्तावित क्षेत्रफल सर्वे क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

215 मिन.

0.523

217

0.376

218

0.565

219

0.763

220/1

0.679

220/2

0.627

220/4

0.836

220/5

0.785

220/7

0.328

242/1

0.228

242/2

0.054

243

0.408

246

0.105

247

0.324

248

0.115

249

0.125

250

0.261

261

0.200

293

0.282

294/1मि.

2.269

295

0.711

296

0.146

297

0.230

299

0.105

364/1मि.

0.500

364/2

0.500

371/1मि.

0.157

371/2

0.157

371/3

0.209

372/1

1.000

372/2

1.000

(1)

(2)

372/3

0.209

372/4क

0.500

373/1

1.000

373/2

0.926

373/3

1.000

374

0.408

2.090

375/1

375/2

0.836

375/3

1.108

0.554

376

1.797

381

0.648

382

383

0.408

384/1

0.773

0.052

384/2

0.042

385

0.500

386/1

386/2

0.294

0.627

387/1

0.627

387/2

387/3

0.627

387/4क

1.118

387/4ख

1.000

0.836

388

389/ 1 क

0.251

1.003

389/1ख

389/2

1.212

0.397

390

391

0.293

392

0.397

0.069

393मि.

0.328

393मि.

0.052

394

395

0.376

397

0.272

398

0.269

399

0.324

401

0.073

0.073

402

403

0.157

405

0.136 1416

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 408

0.136 410/1

0.059 410/2

0.029 410/3

0.029 410/4

0.029 411

0.125 413

0.471 415/1

0.029 415/2

0.032 415/3

0.075 416

0.052 417

0.073 418

0.115 419

0.084 420

0.251 421

0.073 422

0.428 423

0.627 425

0.366 426

0.846 427

0.418 428

1.379 429

0.428 430/1

0.209 430/2

0.125 431

0.314 432/1 क

1.000 432/1ख

1.000 432/2

1.271 433

0.261 434

0.428 435

0.867 436/1 क

0.344 436/1ख

0.492 436/2क

0.389 436/2ख

0.604 437

0.648 438

2.581 439

0.282 440

0.752 441

0.010

[भाग 1

(2)

(1)

+

442/1

0.251

442/2

0.079

442/3

0.443

0.240

443

0.418

444/1

0.658

444/2

445/1

0.068

445/2

0.716

446

2.916

447/1

0.700

447/2

0.806

447/3

1.107

0.809

449/1क

449/1ख

0.818

0.808

449/1 ग

449/1घ

1.245

0.835

449/1ङ

449/2

2.090

450/1

2.414

450/2

0.920

2.075

451/ 1क

451/1ख

0.893

467/1 में से

0.125

467/2में से

1.672

1.254

468/1

468/2ख

0.627

469/1

4.431

469/2

2.717

2.508

470/1

0.809

470/2

1.000

470/3क

योग : 92.413

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 28 मार्च 2012

प्र.क्र. 01-2011-12 -अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील-पोहरी

(ग ) ग्राम- बूडदा

(घ) कुल क्षेत्रफल-89.112 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

3

0.220

4

0.400

5

0.110

0.240

6

7

0.130

0.150

8

0.580

9

11

0.010

13

0.570

14

0.030

0.460

15

17

0.040

18

0.180

20

0.010

0.020

22

23

0.060

24

0.110

25

0.280

26

0.180

(1)

(2),

27

0.190

0.280

28

0.210

29

0.170

32

0.060

33

0.200

35

0.270

36

37

0.270

0.180

38

0.290

39

0.280

40

0.280

41

0.240

42

43

0.160

0.250

44

0.130

45

0.190

46

0.120

47

48

0.320

0.170

49

50

0.160

0.190

51

52

0.030

53

0.310

0.410

54

0.330

55

56

0.410

0.160

57

0.240

58

60

0.130

0.100

61

0.410

62

0.100

64

0.100

65

0.240

66

67

0.100

0.200

68

0.290

69

0.290

70 1418

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 71

0.250 73

0.270 74

0.200

0.020 75

76

0.320 77

0.290 79

0.460 80

0.420 82

0.310 83

0.280 84

0.080 85

0.080 86

0.170 87

0.170 88

0.350 89

0.160 91

0.090 92

1.040 93

0.250 94

0.300 95

0.200 96

0.370 97

0.370 98

0.200 99

0.190 100

0.310 101

0.200 103

0.110 108

0.290 109

0.250 110

0.250 111

0.190 112/1

0.190 112/2

0.200 113

0.360 114

0.080 115

0.010 116

0.020 117

0.040 118

0.270 119

0.290 (1)

(2)

121

1.160

124

0.180

125

0.290

0.320

126

127

0.430

130

0.200

139

0.230

141/1

0.070

143/1

0.290

143/2

0.09

0.520

145

0.420

146

148

0.180

151

1.130

152

1.400

153

1.410

0.840

154

0.190

155

156

0.470

157/2

1.500

158

1.000

159

1.000

160

1.00

161

0.730

163

0.160

164

0.730

179

0.060

180

0.090

181

0.130

182

0.07

0.120

183

184

0.090

185

0.120

186

0.200

187

0.060

188

0.260

191

0.070

192

0.080

0.020

193

0.020

194

195

0.120 भाग 1 ]

1419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 196

0.090 197

0.130

0.090 199

200

0.010 201

0.080 202

0.010 204

0.140 205

0.120 206

0.140 207

0.140 208

0.010 209

0.120 210

0.060

0.110 211

212

0.850 213

0.16 214

0.150 215

0.160 216

0.200 217

0.070 218

0.070 219

0.17 220

0.090 221

0.090 222

1.940 225

0.070 226

0.090 227

0.260 229

0.01 230

0.250 231

0.190 233

0.220 234

0.240 235

0.170 236

0.060 237

0.110 238

0.130 239

0.240 240

0.250 241

0.300 244

1.680 (1)

(2)

245

0.080

1.270

246

247

0.140

248

0.300

0.430

249

251

0.430

252

0.610

253

0.540

1.40

254

255

0.09

256

0.03

257

0.94

258/2

0.01

0.820

261

262

0.190

263

0.180

264

0.340

0.060

265

266

0.190

267

0.02

268

0.01

269

0.660

270

0.44

271

0.140

319

0.25

320

0.100

321

0.160

0.120

322

326

0.06

327

0.130

0.160

328

329

0.210

332

0.860

0.210

339

0.040

342

0.880

343

346

0.100

347

0.160

348

0.210

349

0.180

0.250

350 1420

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2) (1)

352

0.440 353

0.170 357

0.32 360

0.030 361

0.350 362

0.400 363

0.100 364

0.240 365

0.010 366

0.530 368

0.270 369

0.250 370

0.080 371

0.240 372

0.25 373

0.020 374

0.010 376

0.020 380

0.050 381

0.250 382/1

0.010 382/2

0.070 383

0.220 386

0.300 387

0.05 388

0.06 389

0.18 390

0.24 391

0.50 392

0.17 393

0.050 394

0.040 396

0.040 397

0.150 398

0.120 399

0.020 401

0.020 403

0.180 404

0.180 405

0.090 406

0.240

[भाग 1 (1)

(2)

407

0.290

0.040

408

410

0.110

411

0.110

412

0.250

0.220

413

414

0.090

415

0.30

416

0.100

417

0.210

418

0.190

0.030

419

420

0.370

0.330

421

422

0.010

0.040

423

427

0.180

428

0.090

430

0.140

431

0.410

432

0.180

433

0.180

434

0.29

0.040

441

0.060

449

450

0.060

451

0.060

0.02

452

453

0.020

454

0.050

455

0.050

456

0.050

457

0.130

465

0.020

469

0.46

471

0.160

474

0.040

475

0.01

476

0.050

477

0.010

478

0.010 भाग 1 ]

1421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(2) (1)

0.010 479

482

0.05 484

0.040 485

0.020

0.020 486

0.020 487

0.110 488

0.080 489

490

0.040

0.020 491

493

0.010

0.050 496

497

0.020

0.040 498

0.140 499

500

0.020 501

0.150 502

0.050 503

0.010 504

0.150 507

0.060 509

0.120 514

0.190 528

0.090 529

0.030 530

0.050

0.050 531

532

0.080 534

0.050 535

0.050 536

0.030 537

0.010 538

0.010 539

0.040 540

0.010 541

0.030

0.030 542

543

0.020 544

0.030 545

0.030 547

0.050 549

0.020 555

0.040

(2)

(1)

558

0.030

559

0.030

560

0.060

0.060

563

0.030

564

565

0.030

0.060

566

568

0.010

569

0.020

570

0.030

0.080

571

0.020

578

0.040

579

581

0.100

0.010

582

0.010

583

0.010

584

0.06

586/1

0.030

586/2

0.020

591

0.040

592

0.010

596

0.030

597

0.010

599

600

0.090

0.200

601

0.050

602

0.02

603

0.01

604

0.020

608

0.030

609

0.010

617/1

0.01

617/2

0.020

618

624

0.010

0.020

626

627

0.010

0.010

628

629

0.020

0.010

630

0.030

631

634

0.050

0.040

635 1422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 638

0.020 639

0.030

0.04 641

642

0.02 683

0.05 684

0.01

0.030 685

686

0.030 687

0.060 688

0.030 689

0.040 690

0.060 691

0.040 692

0.030

0.030 694

695

0.050 699

0.01 700

0.05 714

0.10 722

0.010 723

0.020

0.010 724

725

0.03 726

0.020 727

0.010 728

0.010 732

0.01 758

0.120

0.020 759

760

0.020 761

0.060 762

0.030

0.030 763

765

0.080 771

0.110 775

0.060

0.07 776

777

0.020 780

0.020

0.10 784

786

0.030 787

0.060 789

0.040

(2)

(1)

0.060

796

0.160

797

0.050

798

799

0.070

803

0.040

804/1

0.050

814

0.170

815

0.48

0.110

816

817

0.080

818

0.070

819

0.100

820

0.160

821

0.770

0.080

823

0.160

824

826

0.050

0.310

827

828

0.150

829

0.560

0.010

830

831

0.010

0.520

832

0.03

834

837

0.090

839

0.650

0.250

840

0.390

842

0.420

843

0.250

847

0.40

848

0.49

849

851

0.190

853

0.110

854

0.630

856

0.150

857

0.50

0.01

858

योग : 89.112

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

शिवपुरी , दिनांक 31 , मार्च 2012

क्र. क्यू. -भू-अर्जन- 2012-423.-चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम-सोन्हर- II

(घ) कुल क्षेत्रफल-12.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

2638

0.23

2630

0.27

2579

0.07

2578

0.28

634

0.04

1012

0.02

475

0.04

260

0.18

257

0.10

0.05

264

252

0.04

250

0.06

242

0.17

240

0.04

235

0.12

1083

0.08

1129

0.04

1160

0.08

1128

0.16

1127

0.07

(2)

(1)

1137

0.03

0.11

1138

0.08

1139

1105

0.03

1140

0.10

0.03

1141

1159

0.03

0.05

1162

1183

0.06

1189

0.25

993

0.08

997

0.13

J 996

0.14

999

0.15

0.06

2634

998

0.10

0.06

799

0.15

797

0.17

796

786

0.05

785

0.08

0.07

787

0.07

788

2541

0.10

2393

0.05

736

0.07

735

0.06

734

0.05

733

0.05

0.08

247

270

0.07

265

0.07

266

0.09

267

0.04

2584

0.02

2637

0.28

2636

0.10

2633

0.07

2631

0.05 1424

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 2628

0.39 2629

0.03 2613

0.11 2601

0.08 2600

0.44 2599

0.12 2594

0.04 2593

0.04 2592

0.02 2581

0.28

0.07 2591

2580

0.08 2575

0.15 2574

0.06 2572

0.29 2590

0.16 2585

0.13 2582

0.02 2563

0.34

0.06 2543

2542

0.08 2538

0.08 2472

0.04 2471

0.04 2468

0.20 2467

0.06 2466

0.10 2465

0.02 2460

0.05 2459

0.06 2457

0.06 2458

0.03 2573

0.02 2403

0.03 2402

0.02

0.08 2401/1 , 2401/2

2391

0.07 2400

0.08 2399

0.04

[भाग 1 (1)

(2)

2395

0.04

0.04

2392

0.04

821

818

0.11

817

0.03

0.04

816

812

0.14

633

0.02

629

0.14

0.14

627

617

0.08

605

0.08

1000

0.02

616

0.16

0.08

527

507

0.05

526

0.10

525

0.21

506

0.19

467

0.06

466

0.08

0.15

359

358

0.10

356

0.02

355

0.02

281

0.08

256/1

0.09

255

0.04

249

0.14

246

0.04

245

0.01

243

0.08

241

0.07

236

0.08

474

0.18

योग : 12.49

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन-2012-426- संशोधित. - पृष्ठा. क्र. क्यू- भू- अर्जन-3092 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सोन्हर तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 7.16 हेक्टेयर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. शासन, राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 फरवरी 2011 को पृष्ठ क्रमांक 530 से 532 पर तथा समाचार पत्र, राज एक्सप्रेस, दिनांक 28 फरवरी 2011 एवं सत्ता सुधार, दिनांक 28 फरवरी 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24930/11 है:-

ग्राम सोन्हर- I तहसील नरवर जिला शिवपुरी

संशोधित प्रविष्टि

स्थिति

टीप खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4) 2702

0.11

विलोपित

पूर्व में प्रकाशित

"

_"_

2134

0.10

_"_

_"_

2162

0.04

_"_

_"_ 2140

0.11

_"_

_"_ 1217

0.01

"

_"_

1216

0.07

_"_

_"_

1176

0.05

_"_

_"_ 958

0.01

_"_

_"_

1008

0.02

_"_

0.01

1256

_"_

0.06

1059

_"_

0.05

995

_"_

0.15

999

_"_

0.02

1053

"

_"_

1049

0.02

"

_"_

0.08

1048

"

_"_

1048/1 0.02

"

_"_

1047

0.25

"

" 1013

0.15

"

_"_

1023

0.31

"

_"_

1024

0.09

_"_

_"_

1025

0.15

"

_"_ 1026

0.01

"

2132

0.12

पढ़ा जावे

(संशोधित प्रविष्टि)

"

"

2131

0.11

2130

0.44

_"_

_"_

2139

0.12

(3)

(4) (1) , (2)

_"_

2143

0.12

_"_

_"_ 0.08

2107

0.11

1044

_"_

1997

0.15

"

0.06

1274

1262

0.07

"

_"_

1231

0.05

_ "_

0.08

1232

0.02

1204

_"_

1203

0.01

1233

0.07

11

1234

0.07

"

1236

0.07

"

0.08

1239

11

1208

0.09

1178

0.04

"

0.04

1171

"

1169

0.05

_"_

1168

0.04

"

1167

0.12

"

0.06

1075

_"_

1057

0.24

"

_"_

1056

0.27

"

_"_

1055

0.09

_"_

1054

0.10

" 1037

0.09

"

1007

0.03

_"_

_"_

0.03

997

0.16

2061

पूर्व में प्रकाशित पढ़ा जावे

(संशोधित प्रविष्टि)

"

_"_

2062

0.09

_"_ 2056

0.02

" 2055

0.05

_"_ 2020

0.06

"

_ "_ 2014

0.03

"

2015

0.12

_" _ 2017

0.06

"

_"_ 0.07

2018

_"_

0.07

2019

1261

0.04

पढ़ा जावे

नवीन प्रस्तावित

"

_"_

0.12

1275

_"_

0.05

1077

"

_"_ 0.07

1046

"

_"_ 1005

0.14

"

_"_

0.01

1240 1426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1) (2)

(3)

(4) 1045

0.08

नवीन प्रस्तावित पढ़ा जावे

_"_

_"_ 2121

0.02

_" _

_ "_ 2122

0.07

_"_

_ "_ 2120

0.18

_ "_

_ "_ 2117

0.21

_"_ 2118

0.04

_"_

_"_ 2119

0.08

_"_

_"_ 1036

0.16

_"_

1251

0.05

_"_

_"_ 1205

0.17

_"_

_"_

1207

0.06

"

_"_

1201

0.05

"

" 1200

0.03

"

1184

0.02

J

"

" 1163

0.02

_"_

_"_ 1164

0.09

"

" 1165

0.08

"

_"_

1250

0.02

"

" 1078

0.01

"

_"_

0.01

1995

_"_

_"_

1996

0.02

2696

0.04

यथावत् प्रविष्टि

पूर्व में प्रकाशित

_"_

_ " _ 2715

0.18

"

_"_ 1238

0.03

_"_

_"_ 2713

0.19

2704/3

2704/4

0.45

2704/5

2704/6

2704/7

"

_"_

0.02

2133

"

_"_

2064

0.06

"

_"_

0.03

2059

_"_

_"_ 2060

0.04

"

_"_ 2024

0.08

" 1235

0.05

"

_"_

0.10

1177

" 1173

0.06

"

" 1172

0.02

0.04

1170

"

" 1058

0.06

योग : 7.20

पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

[भाग 1 क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 2012-428 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- गनियार

(घ ) कुल क्षेत्रफल -10.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

770

0.03

771

0.03

1249

0.29

779

0.06

1252

0.01

0.15

67

845/1

0.24

796

0.30

845/2

0.20

1250

0.06

1284

0.23

427

0.06

950

0.08

1015

0.02

0.04

988 भाग 1 ]

1427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 982

0.04 968

0.04 967

0.04 966

0.04 318

0.01 208

0.01 691

0.05 692

0.01 320

0.04 744

0.20 20

0.01 450

0.03

0.06 429/1 , 429/2 , 429/3

852/1, 852/2 , 2/ 2,1

0.15 852/3, 852/4

68/1 , 68/2 , 68/3/1 ,

0.40 68/3/2, 68/3/3

1291

0.10 1292

0.12 1293

0.18 1283

0.10 1214/5

0.35 1214/4

0.05 1214/6

0.03 1214/3

0.08 1200/1

0.15 1200/2

0.10 1199

0.26 839

0.05 841

0.01 842

0.03 843

0.16 813

0.02 810

0.12 818

0.03 805

0.11 804

0.20 795

0.08 783

0.14 781

0.11 778

0.14 780

0.02 775

0.03

(2)

(1)

773

0.01

0.01

774

455

0.05

0.02

400

0.04

739

712

0.02

0.10

621

0.02

83

446

0.02

0.03

786

845/3

0.08

0.06

844

0.02

559

0.15

79

0.02

631

0.16

1285

1294

0.07

0.06

1295

466

0.10

453

0.05

451

0.15

447

0.01

737

0.01

428

0.02

416

0.04

403

0.02

22

0.06

415

0.08

402

0.01

630

0.03

426

0.04

0.01

405

425

0.04

401

0.03

0.01

404

406

0.02

1019

0.02

1016

0.02

1021

0.06

1020

0.02 1428

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 1014

0.03 1017

0.03 1024

0.02

0.02 991

990

0.03 989

0.02 984

0.02 983

0.03 229

0.02 230

0.04 81

0.08 231

0.02 301

0.02

0.08 645

648

0.06 651

0.06 312

0.02 313

0.04 314

0.04 315

0.02 316

0.02 302

0.02 317

0.04 322

0.03 321

0.02 562

0.04 310

0.02 563

0.04 564

0.04 560

0.03 565

0.02 582

0.04 586

0.05 647

0.12

0.05 696

612

0.08 614

0.01 620

0.02 622

0.03 633

0.01

(2)

(1)

632

0.05

0.03

635

634

0.05

0.02

650

0.01

649

690

0.02

689

0.03

0.02

693

701

0.04

0.04

702

706

0.03

713

0.03

707

0.04

0.03

716

0.03

717

0.06

738

0.20

92/1 , 92/2 , 92/3

0.15

23/1 , 23/2

0.06

745/1 , 745/2

0.11

82

0.04

90

91

0.13

0.15

80

21

0.10

19

0.04

18

0.06

0.05

9

10

0.03

467

0.07

0.03

454

0.04

410

407

0.08

408

0.09

722

0.09

योग : 10.97

जासकते हैं. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंगस्ली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 7 - अ. - 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 2657.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम- मयावाड़ी

(घ) पटवारी हल्का नम्बर -61

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टयर

खसरा

नम्बर (1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

155/4

0.372

155/5

0.142

157/3

0.065

157/1

0.065

योग : 0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9- अ. - 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2660.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील-मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- खापा विरान

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-78

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 12.046 हेक्टयर

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

0.274

34

37

0.113

86/1

0.405

0.202

87

100/1

1.672

100/2

1.673

100/3

1.673

101/1

1.942

101/2

1.288

104/2

0.324

104/3

1.157

107/1

0.918

107/2

0.405

योग : 12.046

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पाढरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

1430

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 10- अ.- 82-वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-2647,-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- खड़की

( घ ) पटवारी हल्का नम्बर-78

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-23.183 हेक्टयर

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

150/1

0.150

150/2

0.129

153/3

0.097

154

0.069

155

0.089

205/1

0.129

254/3

0.125

205/2

0.149

254/2

0.074

254/1

0.125

257

0.255

258

0.255

260

0.270

264

0.052

265

0.072

266/1

0.072

267

0.072

276

0.124

(2)

(1)

278

0.024

327

0.194

340/1

1.121

0.210

282/1

283/1

0.279

0.283

284

286/1

0.198

287

0.045

289

5.584

1.321

290

326/1

0.153

1.072

348

0.324

335

337/1

0.919

337/3

0.081

340/2

3.405

342

1.497

343

1.376

344

1.628

0.728

345

347/2

0.113

349

0.041

0.279

375

योग : 23.183

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पांढरी लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 11 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2649.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील - मुलताई

(ग ) नगर/ ग्राम- सांईखेड़ा

( घ) पटवारी हल्का नम्बर-14

(ङ) लगभग क्षेत्रफल - 0.360 हेक्टयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(1)

(हेक्टर में) (2)

110

0.300

221/1

0.060

योग .. 0.360

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- सांईखेड़ा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 12 - अ.- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2650.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील - मुलताई

( ग) नगर/ ग्राम- एकलहरा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-114

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-8.757 हेक्टयर

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

271

0.045

272

0.070

274

1.344

1.240

275

0.154

277

276

0.650

278

0.146

282

4.642

285

0.180

0.286

270/1

योग .. 8.757

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बोरगांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

1432

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 13- अ.-82- वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन-2651.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम- हिड़ली

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -114

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 11.37 हेक्टयर

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

260

0.202

256/3

0.446

256/5

0.607

271/4

0.607

256/4

0.850

271/5

0.809

0.364

256/6

256/8

0.202

271/2

0.202

256/7

0.566

271/3

0.202

256/1

0.972

271/1

0.876

248/2

0.305

247/2

0.235

266/2

1.919

265/2

0.826

259

0.160

266/3

0.210

266/4

0.154

266/5

0.218

266/7

0.264

266/16

0.017

266/15

0.074

266/18

0.008

248/3

0.075

योग .. 11.370

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बोरगांव लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

[भाग 1 बैतूल, दिनांक 31 मार्च 2012

प्र. क्र. 8 - अ.- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-2853 ए. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

( ग) नगर/ ग्राम- बोरगांव उर्फ शेरगढ़

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-84

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-37.403 हेक्टयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

286

0.940

284/1

0.970

1.490

284/3

284/4

0.460

284/2

0.080

360/2

0.120

44/3

1.607

0.310

295/1

0.150

295/4

0.375

295/2

0.150

295/3

295/5

0.150

288/5

0.080

295/6

0.150

296

0.676

293

0.084

297

1.530 भाग 1 ]

1433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2) 309

1.342 294

0.058 298

0.287 301

0.833

0.299 299

302

1.307 43

0.603 303/1

0.775

0.206 303/3

0.603 304

0.982 303/2

42

0.035 17

0.049

0.883 16

14/2

1.271 323

0.382 325

0.018 324

0.129 322/2

1.942 318/1

0.300 318/4

0.195 318/5

0.241 315

0.250 306/1

0.918 308/1

0.350 306/2

0.915 308/3

0.593 310/1

0.883 310/2

0.809 287

0.241 288/1

0.064 288/3

0.043 288/4

0.077 363/11

0.203 318/6

0.175 360/6

0.340 360/4

0.050

(2)

(1)

360/3

0.120

0.225

360/1

0.017

360/5

0.080

360/8

0.040

360/7

361

0.243

0.440

316

1.540

312

0.627

308/2

300/1

0.810

0.809

300/2

0.208

14/1

15/1

0.638

14/3

0.300

0.212

15/2

321/2

1.214

321/1

0.580

0.820

322/1

322/3

0.307

0.027

411/1

0.040

412

0.054

254/1

318/3

0.070

0.009

288/7

योग .. 37.403

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- शेरगढ़ लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1434

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.- भू- अर्जन-29-अ- 82-वर्ष- 2011-2012-234.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम-पड़रिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-49.84 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

शीर्ष कार्य निजी भूमि-

385

0.360

384/3

0.360

0.660

384/4

386

0.400

391

0.670

377

0.800

387

0.430

388

0.340

389

0.410

390

0.180

393

0.240

394

0.150

395

0.570

396

2.260

398/1

0.950

[भाग 1 (1)

(2)

0.800

398/2

0.400

398/3

0.400

398/4

402

0.710

403

0.840

0.840

404

406

3.640

0.260

408/1

2.060

408/2

1.750

409

416/1

2.510

416/2

1.200

417

1.260

418

1.390

1.680

419

1.720

420

2.100

421

422/1

1.490

422/2

1.200

422/3

0.400

2.400

422/4

422/5

0.800

423

0.550

424

0.350

425

2.650

426

1.560

427

0.240

428

1.780

429

3.000

430

1.080

योग शीर्ष कार्य निजी भूमि : 49.840

शासकीय भूमि-

4.080

405, 411 , 407

53.920

सकल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सारंगपुर पड़रिया जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र.- भू- अर्जन- 31-अ- 82-वर्ष- 2011-2012-237.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- कैलवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.73 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(1)

(हेक्टर में ) (2)

नहर कार्य निजी भूमि-

289

0.020

291

0.060

294

0.170

0.110

296

334

0.140

332

0.150

0.090

331/1 , 331/2

328

0.100

329

0.010

327

0.020

323

0.180

303

0.060

302

0.020

301

0.080

300

0.010

282

0.110

283

0.110

(2)

(1)

0.120

279

0.055

278/1

278/2

0.055

268

0.230

0.210

223

34

0.080

270

0.090

0.080

271

224

0.030

222

0.100

0.080

36

0.120

221

227

0.070

226

0.130

0.080

231

237

0.080

235

0.090

38

0.050

0.050

27

234

0.110

0.150

161

162

0.090

35

0.110

0.030

31

योग निजी भूमि : 3.730

नहर कार्य निजी भूमि-

0.530

290 , 295 , 324, 304,

276, 32

सकल योग : 4.260

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है .- नागदमन जलाशय योजना के अन्तर्गत दायी तट नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

1436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र.-भू- अर्जन- 36-अ-82-वर्ष- 2011-2012-236.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

दॉयी तट नहर कार्य-

.(1)

(2)

81

0.070

83

0.030

84

0.100

85

0.020

91

0.060

92/1

0.060

93

0.030

94

0.060

95/1

0.040

99

0.030

98

0.070

102

0.070

104

0.040

105

0.100

110

0.020

योग निजी भूमि : 0.800

शासकीय भूमि-

31,32,41,90,103 , 223 , 107 0.56 योग शासकीय भूमि : 0.56 कुल योग : 1.360

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दॉयी तट नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र.- भू-अर्जन-44-अ-82-वर्ष- 2011-2012-235.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- सिंघपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

खसस नम्बर (1)

नहर कार्य-

553

0.05

0.06

559

547/1

0.045

547/2

0.045

535/1

0.05

535/2

0.05

535/3

0.05

529

0.06

530

0.03

525

0.03

524

0.03

योग निजी भूमि : 0.500

शासकीय भूमि-

0.08

560, 536

योग शासकीय भूमि : 0.08 कुल योग : 0.580

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- नीमटोला डायवर्सन स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र.- भू-अर्जन- 55-अ-82- वर्ष- 2011-12-240.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- गोपालपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

(2) अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

171/1

1.230

171/2

1.230

170

0.050

110

1.470

108

0.520

105

0.410

104

0.050

102

0.060

91

0.730

1.080

88

65

0.120

9/1

0.020

0.260

14

0.260

21

0.070

22

0.980

34

0.060

36

0.770

32/1

0.630

32/2

0.800

46

0.730

46/300

1.040

50

0.270

48

0.200

177

2.520

173

0.570

172/1

1.110

172/2

1.110

49

0.960

52/1

0.180

52/2

0.020

112/1

0.040

112/2

0.040

0.260

(1)

(2)

0.250

111/2

113

0.030

90

0.250

0.020

169/1

169/2

0.020

165/1

0.010

165/2

0.010

योग शीर्ष कार्य निजी भूमि : 20.440

शासकीय भूमि

114, 106, 103 , 89, 66, 5.870

17 53, 10 , 12, 15 , 16 , 17 , 23 , 24, 25 , 33 , 35 , 37 , 39 , 51 , 174, 247 , 187, 168 , 121 , 218 , 178 सकल योग : 5.870 कुल योग : 26.310

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-69-अ-82- वर्ष- 2011-12-238.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील - डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बजौरी रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

निजी भूमि-

212

0.064 योग : 0.064

शासकीय भूमि-

213

0.016 योग : 0.016 कुल योग : 0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र.-भू-अर्जन-76-अ-82-वर्ष-2011-12-239.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- बरसिंघा माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.122 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

निजी भूमि-

839

0.963

840

0.570

842

0.135

843

0.106

844

0.055

845

0.382

818

0.072

817

0.043

815

0.076

814

0.168

812

0.039

813

0.650

852

0.038

845

0.176

844

0.024

843

0.108

826

0.040

825

0.032

824

0.116

810

0.108

0.040

809

808

0.040

798

0.040

799/2

0.040

802

0.060

योग : 4.122

शासकीय भूमि-

846 , 849 , 847

8.276 योग : 8.276 कुल योग : 12.398

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं दायीं तट नहर कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. - दस- भू-अर्जन- फा. 552 - प्र.क्र. 9 - अ - 82-2010-11- 1516.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- अटरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.474 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

560

0.344

561/2

0.130

योग : 0.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-अटरिया जलाशय योजना नहर से प्रभावित ग्राम अटरिया की 0.474 हे. निजी भूमि का अर्जन.

भाग 1 ]

1439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1 अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पंधाना

(ग ) नगर/ ग्राम- पलसियापानी , राजस्व निरीक्षक मण्डल, पंधाना.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1201

2.49

1202

2.40

1211

1.20

योग : 6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- विकासखण्ड पंधाना में पलसियापानी तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम बोरगांव ( पलसियापानी ) में तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

खण्डवा, दिनांक 31 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- पूर्व निमाड़ , खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम-डाबिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

132/1

0.98

132/2

0.55

133/1

0.28

133/2

0.96

134

0.28

144

0.09

167

0.45

168

0.33

169

0.10

171

0.52

125/1

0.20

0.40

125/2

0.21

126/1

0.08

192

95

2.68

98

0.55

77

0.83

100

0.65

102/1

1.35

102/2

1.15

102/3

0.51

72

0.07

76

0.02

67

0.16

68/2

0.02 योग : 13.42

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- मेढ़ापानी तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1440

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बीना

(ग) ग्राम रसूलपुर

J (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.750 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

270/2

0.210

207/1

0.020

206

0.210

205

0.140

174

0.200

172

0.130

171/1

0.140

169

0.020

171/3

0.250

168/2

0.020

171/4

0.040

150

0.330

152

0.640

153

0.020

138

0.180

122

0.480

119

0.340

118

0.180

116

0.080

115

0.120

योग : 3.750

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाहय नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 17 - अ-82 वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )

[भाग 1 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बीना

(ग) ग्राम-सनाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.330 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

205

0.240

206

0.150

207

0.360

208

0.190

202

0.330

0.080

198

197

0.450

170

0.270

171

0.010

169

0.170

167

0.410

166

0.200

165

0.190

164

0.340

0.160

163

162

0.370

161

0.370

209

0.090

0.170

218

0.370

289

210

0.370

211

0.130

212

0.130

213

0.130

217

0.130

219

0.260

0.480

181

180

0.010

0.020

182

188

0.230

187/2

0.010

0.080

186

160

0.140

159

0.140

0.860

158

0.290

157

150

0.740

0.140

142 भाग 1 ]

1441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

(1)

(2)

149

0.200

156

0.090

178

1.080

146

0.360

301

0.390

योग : 11.330

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शाका निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18 अ -82 वर्ष 10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बीना

(ग) ग्राम- धन्सरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.150 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(1)

(2)

426

0.140

416

0.070

425/2

0.010

358

0.530

359/3

0.040

417

0.340

418

0.050

419

0.050

420/1

0.090

0.200

420/4

421

0.230

422

0.050

360

0.580

359/2

0.070

365

0.190

370

0.450

371

0.070

(1)

(2)

331

0.230

280

0.040

0.110

279/3

279/1

0.260

279/2

0.170

0.040

279/5

278/1

0.140

योग : 4.150

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

संशोधन

क्र. 569- वाचक - प्र . क्र. 07 ( अ-82 ) 2011-12.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2010-11 , ग्राम बंजारी , तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 644-45 , दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार पत्रों क्रमशः " प्रभातकिरण " में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं " नवभारत " में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 8.335 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.

इसमें शासकीय सर्वे नम्बर 27/1/1/1 में स्थित एक पक्का मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं . शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी.

संशोधन

क्र. 57.5 -वाचक-प्र. क्र. 08 ( अ-82 ) 2011-12.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2010-11 , ग्राम कलालदा , तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 642 , दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार पत्रों क्रमशः " प्रभातकिरण " में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं " नवभारत " में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 6.565 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.

शासकीय सर्वे नम्बर 195 में स्थित दो कच्चे मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं. शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1442

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. C-2270-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री गिरीश कुमार शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 156 दिवस ( एक सौ छप्पन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 24-11-1981 1. श्री गिरीश कुमार शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन का नियुक्ति दिनांक

31-12-2011 2. सेवानिवृत्ति दिनांक :

: 5 वर्ष 3 माह 3. नियुक्तिदिनांक

24-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 24 वर्ष 9 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 5×15-75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

: 24-12× 15-180 दिन.

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से )

: 255दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 35दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 220दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 156दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है. لا

क्र. C - 2272-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री नवल किशोर गर्ग, सेवानिवृत्त , ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 240 दिवस ( दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

28-2-1974 1. श्री नवल किशोर गर्ग , सेवानिवृत्त : (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर का नियुक्तिदिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2012 3. नियुक्ति दिनांक 28-2-1974 : 13 वर्ष से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से : 24 वर्ष 10 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 13×15= 195 दिन भाग 1 ]

1443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की : 24-12× 15-180 दिन. दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)

7. कुल अर्जित अवकाश : 375 दिन समर्पण की पात्रता.

: 89दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 286दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को शेष अर्जित अवकाश 240दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897-21 - ब( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 2274-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री मुकेश सिंह , सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 93 दिवस (तिरानबे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897- इक्कीस - ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 19-9-1981 1. श्री मुकेश सिंह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ग्वालियर का नियुक्ति का दिनांक.

: 31-12-2011 2.. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 5 वर्ष 5 माह 3. नियुक्ति दिनांक 19-9-81 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 24 वर्ष 9 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 5×15-75 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24-12× 15-180 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से ) दिन

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 255दिन

:

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 255दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 93दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-21- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C - 2276- दो- 2-66-07.- श्री आर . के . गोस्वामी , सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

1444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. D - 1272- दो- 2-8-2010 .- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1274-दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 9 से 10 फरवरी 2012 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 25 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. C- 2307-दो- 2-37-2011 .- श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- डी-641 , दिनांक 8 फरवरी 2012 के अंतर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 21 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक ग्यारह दिवस के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. C - 2312-दो-2-39-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C - 2314- दो-3-6-12 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 2316-दो- 3-47-2006.- श्री आर . एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 2318- दो-2-4-2012 .-डॉ. अनिल ठाकरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

क्र. C- 2479-दो-2-6-2012 .- श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से 17 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 117 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 , 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे . / ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए. डी. जे. ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. C- 2486-दो- 2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 जनवरी 2012 से 9 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 2488- दो-2-37-2007.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र . D- 1410- दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 जनवरी 2012 से 1 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

1445 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1412-दो- 2-10-2005 .- श्री उदय सिंह बहरावत , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री 'उदय सिंह बहरावत , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उदय सिंह बहरावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1419-दो - 2-16-2002. श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1421-दो-3-14-2005 .- श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 1446

किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2012 के एवं पश्चात में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1423- दो - 2-53-2009.- श्री महेन्द्र प्री . एस . अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 से 15 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. C - 2490- दो - 2-11-2004 .- श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 13 फरवरी 2012 से 7 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

[ भाग 1 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C -2492-दो- 2-19-2008 .- श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 18 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2494-दो- 2-11-2011.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जनवरी 2012 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

1447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 374- गोपनीय - 2012 - दो- 3-250/57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 6-2011-21 - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक -15 ) दिनांक 7 जनवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

y

(1)

(2)

(3)

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

1

श्री सुमित शर्मा

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. डी- 1225- तीन-6-4/81- भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई - 3154- तीन-6-4/81 - भाग- चार , दिनांक 27 जुलाई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें ,

अनुसूची

क्र.

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई

(1)

(2)

(3)

1

(4) विशेष न्यायालय, सतना श्री महेश कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सतना.

नयागांव , बरौंधा, मझगवां, सिंहपुर, सभापुर तथा धारकुंडी.

No. D - 1225 - III-6-4/81 - Pt. - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3154 - III - 6-4/81 - Pt. - IV 1448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

dated 27th July 2011 , namely :

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

(1)

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Name of the Special Court established by the State Government (4) 1

Special Court Satna.

Shri Mahesh Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Satna .

Nayagaon , Baroundha , Majhganva , Singhpur , Sabhapur & Dharkundi

क्र. डी- 1227- तीन-6-4/81- भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई- 3944-तीन- 6-4/81- भाग-6 , दिनांक 14 सितम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

अनुसूची

क्र.

(1)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (2)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4) 1

विशेष न्यायालय, शिवपुरी

राजस्वजिला शिवपुरी

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.

No. D - 1227 - III- 6-4/81 - Pt. -VII. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3944 - III - 6-4/ 81 - Pt . -VI dated 14th September 2011 , namely : -

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

(1)

Name of the Special Court established by the State Government (4) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

1

Special Court , Shivpuri

Revenue District, Shivpuri

Shri Ramesh Kumar Shrivastava ASJ, Shivpuri भाग 1 ]

1449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. डी- 1229- तीन-6-4/81 - भाग- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 106- तीन- 6-4/ 81 - भाग- पांच, दिनांक 15 जनवरी 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(1)

(2)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

राजस्व जिला, श्योपुर

(4) विशेष न्यायालय , श्योपुर.

7 1 श्री शिशिर कांत चौबे , विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण ) श्योपुर.

No. D - 1229 - III -6-4/ 81 -Pt . - V . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. C- 106 - III - 6-4/81 - Pt . - V dated 15th January 2009 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. Name & Designation of the No. Presiding Officer appointed in the Special Court

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Revenue District , Sheopur

Special Court , Sheopur (1) 1 (2) Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge , SC/ ST ( POA) Act, Sheopur .

क्र. डी- 1231- तीन-6-4/81 - भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-1715- तीन- 6-4/81- भाग- चार , दिनांक 19 जून 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(1)

(2)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश कीनियुक्तिकी गई (3)

राजस्व जिला मुरैना

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4) विशेष न्यायालय , मुरैना 1 श्रीमती ऊषा क्षोत्रीय , अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना.

1450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012

No. D - 1231 - III - 6-4/ 81 - Pt . - VII .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No.C - 1715 - III - 6-4/81 -Pt . -V dated 19th June 2008 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court

(1)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

(2)

Name of the Special Court established by the State Government (4) 1

Revenue District , Morena

Special Court , Morena Smt . Usha Shotriya , Additional Sessions Judge , Morena ,

J क्र. डी- 1233-तीन-6-4/81 - भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई -1417-तीन-6-4/81- भाग- चार, दिनांक 17 मार्च 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई

(1)

(2)

(3)

1

राजस्वजिला छतरपुर

(4) विशेष न्यायालय , छतरपुर श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा , अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

No. D - 1233 - III - 6-4/ 81 - Pt. - VII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 1417 - III - 6-4/ 81 - Pt. - IV dated 17th March 2011 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No. (1) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Area for which the

appointment made in

Special Court

(3)

Name of the Special Court established by the State Government (4) 1

Special Court , Chhatarpur

Revenue District , Chhatarpur .

Shri Krishna Murty Mishra Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी. ई. )

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-04-13.15.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-04-13.15.Ordinary.