सध्यप्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रम्नांक 15 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012-चैत्र 24, शक 1934
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2012
क्र. ई- 5-561 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री टी . धर्माराव , आयएएस , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश की अवधि में श्री एस . एन. रूपला, आयएएस, कलेक्टर, जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
1351
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. रूपला, कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाश काल में श्री टी . धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.
1352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2012
क्र. ई- 5-702 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल को प्रभार श्री टी. धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को सौंपा गया है .
(2) उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 के पद 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रदीप खरे की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल का श्री टी. धर्माराव, आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग के स्थान पर अब श्री नीरज दुबे, कलेक्टर , शहडोल को सौंपा जाता है.
(3 ) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, कमिश्नर , शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2012
क्र. ई. 1-112-2012-5- एक. श्री मनोज झालानी , भाप्रसे ( 1987) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है .
क्र. ई- 5-532 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को दिनांक 9 से 28 अप्रैल 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में श्री के. सुरेश, आयएएस , आयुक्त- सह - संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुरेश , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012
क्र. ई. 1-114-2012-5- एक.- वर्ष 2012 के गेहूं उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिए निम्नलिखित भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों में दो माह के लिए संबद्ध किया जाता है:-
अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना क्रमांक
व पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
सहायक कलेक्टर, हरदा 1 श्री भाश्कर लक्षकार, भाप्रसे (2010 ) , सहायक, सहायक कलेक्टर, शहडोल.
2 श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे सहायक कलेक्टर, विदिशा (2010 ) , सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.
सहायक कलेक्टर, रायसेन 3 श्री आशीष सिंह , भाप्रसे (2010 ) , सहायक कलेक्टर, कटनी. #
सहायक कलेक्टर, शाजापुर 4 श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे (2010) , सहायक कलेक्टर, छिंदवाड़ा.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012
क्र. ई- 5-558- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार , आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 21 से 31-3-2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री विनोद कुमार की अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्री विनोद कुमार द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012
क्र. ई. - 1-120-2012-5- एक.- श्री स्वदीप सिंह , भाप्रसे ( 1979 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय , आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
1353 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. ई. 1-19-2012-5- एक.- नीचे तालिका के खाना -2 में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रुप से पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की पदस्थापना
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .
(1)
(2)
(4)
(3)
1
अध्यक्ष राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
श्री प्रसन्न कुमार दाश ( 1981 ) , मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग .
(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
کو
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012
क्र. एफ-3-5-2012- एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत , तिलहरी के आम एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन तथा झाबुआ जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड, पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम/ उपनिर्वाचन हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रतियां संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 21 मार्च 2012 बुधवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत , उपसचिव.
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462 011
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2012
आदेश
क्र. एफ- 37-12-2011- तीन- 306.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत, जबलपुर की ग्राम पंचायत, तिलहरी के आम निर्वाचन एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-
दिन और समय क्र. (1)
नियम (3)
निर्धारित तारीख (4)
कार्यवाही (2)
(5)
28
01-03-2012 प्रातः 10.30 बजे से ( गुरुवार) 1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करना.
29-क
उपरोक्तानुसार
(ii) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.
23
( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.
उपरोक्तानुसार 1354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(3) 2. नाम-निर्देशन - पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28 (क) 3. नाम-निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच)
28 (ख) 4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 28 (ग)
38 , 39 5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.
6. मतदान ( यदि आवश्यक हो )
28 ( घ) 7. मतगणना
8. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (i) पंच, सरपंच के मामले में
[ भाग 1
(5)
(4)
09-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( शुक्रवार ) 10-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से (शनिवार ) 12-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार) 12-03-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)
21-03-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार)
21-03-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( बुधवार )
22-03-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) ( गुरुवार)
हस्ता/- (सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012
आदेश क्र. एफ- 37-12-2011-तीन-309.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा झाबुआ जिले की विकासखण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: - क्र.
कार्यवाही
नियम (1)
(2)
(3)
28 1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.
29-क (ii ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.
23 ( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.
2. नाम- निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28 (क) 3. नाम- निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच)
28 (ख) 4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 28 (ग) 5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना 38 , 39 और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.
6. मतदान ( यदि आवश्यक हो)
28 (घ) निर्धारित तारीख
दिन और समय
(4)
(5)
01-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से ( गुरुवार ) उपरोक्तानुसार
उपरोक्तानुसार
09-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( शुक्रवार) 10-03-2012 प्रात: 10.30 बजे से (शनिवार ) 12-03-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( सोमवार) 12-03-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)
21-03-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार) भाग 1 ]
1355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
7. मतगणना
8. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा ( i) पंच, सरपंच, के मामले में
(4)
(3)
(5)
21-03-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( बुधवार)
22-03-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे
से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( गुरुवार)
हस्ता/- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. एफ- ए- 5-04-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री पी . के. जयसवाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ इंदौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
अ. क्र. अवकाश अवधि
कुल दिन (1)
(2)
(3) 1.
28-11-2011
01दिन अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति
(4)
(5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व दिनांक 27-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय शर्मा, उपसचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. एफ- 10-28-2010-23-योआसां. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में विर्निदिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम -3 में विर्निदिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
क्र.
अशासकीय सदस्यों के नाम
(1)
(2)
1 श्री अनुपम अनुराग अवस्थी
2 श्री अनिल कुमार द्विवेदी
जिला योजना समिति (3) शहडोल शहडोल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी , उपसचिव.
1356
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2012
एफ-4-5-03-चौवन-2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के संविधान 1976 की धारा-6 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी में श्री सलीम कुरेशी, भोपाल को अध्यक्ष पद पर एवं श्री जाफर बेग , ऐडवोकेट मुरैना को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है.
(2 ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012
क्र. एफ-1 (ए) 40-2003- ब- 2-दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 05, 06 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम . के. मुद्गल , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , ( समन्वय ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. ( समन्वय) , पु. मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2012
क्र. एफ-1 ( ए) 176-97- ब-2-दो. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत) पु. मु. , भोपाल कोदिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस के अर्जित अवकाश , दिनांक 05 , 06 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के . पी. वेंकटेश्वर राव का कार्य श्री आर.एस. कौल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
تو (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 257-1988- ब- 2- दो.-डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे, संचालक/अति. मनि. , खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
भाग 1 ]
2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) , स्वीकार नहीं करेंगे.
3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/ अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 266-1986-ब-2-दो. श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी . इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India ) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) , स्वीकार नहीं करेंगे .
3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे का कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर द्वारा साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/ अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र . के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी . भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
1357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
T (5) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. एफ -1 ( ए) 105-1993- ब- 2-दो.- श्री एम. पी . द्विवेदी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex . India) , दिनांक 06 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) , स्वीकार नहीं करेंगे.
3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( चयन एवं भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री आर. के. चौबे, रापुसे , स. म. नि. (चयन ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
1358
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012
क्र. एफ- 11-99-2007-बी - ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक- एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है :-
क्र.
स्थान
तहसील (1)
(2)
(3) 1
जबलपुर लेमा गार्डन, गोहालपुर
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र . -07 ) . राज्य शासन, श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बसंतलाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर है . उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त, 1978 है.
क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 02 ).- राज्य शासन , सुश्री रीतिका मिश्रा पुत्री श्री श्याम बिहारी मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 22जुलाई, 1984 है.
क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 11 ) .- राज्य शासन , श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश
खसरा क्रमांक
जिला
कुल भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
102/3
(6) 3.43 जबलपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.
वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर है . उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1980 है.
क्र. फा. 3 ( बी) 6-2011 -इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 14 ) .- राज्य शासन, श्री विजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री इन्द्र सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी, 1986 है .
क्र. फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 16 ) .- राज्य शासन, श्री आशीष कुमार केशरवानी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद केशरवानी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला कोरिया ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी , 1979 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) -17-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजेन्द्र तिवारी शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले दतिया का कार्यकाल दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से तीन वर्ष 1 दिसम्बर 2014 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
(टीप.-उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 5 अगस्त 2015 को पूर्ण होगी ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012 शुद्धिपत्र
फा. क्र. 17 ( ई ) -102-80 - इक्कीस ब ( 1 ) .- राज्य शासन इस विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 17 ( ई ) 102-80- इक्कीस - ब ( 1 ) दिनांक 24 फरवरी 2012 की चतुर्थ पंक्ति में अंकित " रिपोर्टर " के स्थान पर " एडिटर " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. पालीवाल, अतिरिक्त सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012
फा. क्र. 17( ई ) -43-3835 - इक्कीस - ब ( एक ) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी , जिनकी पदस्थापना सारणी के कालम (3 ) में विनिर्दिष्ट है , उसके कालम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के लिये प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को उसके कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर ग्राम न्यायालय आयोजित किये जाने के लिये नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके ( सारणी ) कालम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा : -
सारणी
न्यायाधिकारी अधिकारी का नाम
अनु. क्रमांक
पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
(3) 1
श्री सुनील मालवी
अलीराजपुर 2
जोबट श्री कमलेश कुमार इतवाडिया
3
श्री हिदायत उल्लाह खान
अनूपपुर 4
कोतमा श्री संजय पाल सिंह बुंदेला
5
अशोकनगर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव
6
चंदेरी श्री दिलीप गुप्ता
7
बालाघाट श्री राजदीप सिंह ठाकुर
8
सेंधवा श्री अरूण श्रीवास्तव
9
श्री शशिकांत वर्मा
बैतूल 10
श्री रामगोपाल प्रजापति
मुलताई 11
भिण्ड श्री रतन कुमार वर्मा
12
श्री गंगा चरण शर्मा
लहार 13
भोपाल श्री विष्णु कुमार सोनी
14 श्रीमती वंदना जैन
बैरसिया 15
श्री राधेश्याम मडिया
बुरहानपुर 16
छतरपुर श्री आनंद प्रिय राहुल
17
बिजावर श्री मुकेश कुमार डांडी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(4)
(6)
(5)
अलीराजपुर
अलीराजपुर
अलीराजपुर
जोबट
जोबट
अलीराजपुर
अनूपपुर
अनूपपुर
अनूपपुर
कोतमा
कोतमा अनूपपुर
अशोकनगर
अशोकनगर
अशोकनगर
चंदेरी
चंदेरी
अशोकनगर
बालाघाट
बालाघाट बालाघाट
1. सेंधवा
1. सेंधवा
बड़वानी
2. बड़वानी
2. बड़वानी * बैतूल
बैतूल
बैतूल बैतूल
मुलताई
मुलताई
भिण्ड भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
लहार
लहार भोपाल
भोपाल
भोपाल
बैरसिया भोपाल
बैरसिया
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
बिजावर
बिजावर छतरपुर 1360
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(3) 18 डॉ. पदमेश शाह
छिन्दवाड़ा 19 श्रीमती संतोषी वासनिक
पांढुर्णा 20
श्री ओमप्रकाश रजक
दमोह 21
हटा श्री रघुवीर प्रसाद पटेल
22
दतिया श्री अनिल कुमार छापरिया
23
सेवढ़ा श्री मुकेश कुमार बाथम
24
देवास श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
25
कन्नौद श्री साबिर अहमद खान
26
धार श्री सुरेश चन्द्र पाल
27
मनावर श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव
28
डिन्डौरी श्री सुरेन्द्र मेश्राम
29
खण्डवा श्री मनोज कुमार तिवारी ( सीनि. )
30
गुना श्री आलोक कुमार सक्सेना
31
श्री संजय श्रीवास्तव
चाचौड़ा 32 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर
ग्वालियर 33
डबरा श्री प्रदीप सोनी
34 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी
हरदा 35
होशंगाबाद श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी
36 श्री शिवबालक साहू
सोहागपुर 37
इन्दौर श्री संजीव कुमार गुप्ता
38 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव
जबलपुर 39
पाटन श्रीमती प्रिति सिंह
40 श्रीमती गीता सोलंकी
झाबुआ 41
थांदला श्री जगदीश चन्द्र राठौर
42
कटनी श्री उमाशंकर अग्रवाल
43
मण्डला श्री तजिन्दर सिंह अजमानी
44
मन्दसौर श्री अखिलेश कुमार धाकड़
45
गरोठ श्री राकेश कुमार गोयल
46 श्री अरबिन्द कुमार (जैन )
मुरैना 47
अम्बाह श्री अरविन्द कुमार गोयल
48 श्री राम सिंह कनौजिया
नरसिंहपुर 49
श्री नरसिंह बघेल
गाडरवारा 50
नीमच श्री हेमन्त जोशी
51
मनासा श्री राजेन्द्र कुमार
52
श्री रामप्रताप मिश्रा
पवई 53
रायसेन श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे
54
बरेली श्री विवेक सिंह रघुवंशी
55
ब्यावरा श्री प्रहलाद सिंह केमथिया
56 श्रीमती प्रिया शर्मा
रतलाम 57 श्री राजेश नन्देश्वर
जावरा 58
रीवा श्री सुधीर सिंह
59
श्री उमाशंकर शर्मा
सिरमौर 60
सागर श्री रामजी गुप्ता
61 कु. सरिता वाधवानी
खुरई (4)
(5)
(6)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
पांढुर्णा
पांढुर्णा छिन्दवाड़ा
दमोह
दमोह
दमोह
दमोह
हटा
हटा दतिया
दतिया
दतिया दतिया
सेवढ़ा
सेवढ़ा
देवास देवास
देवास
देवास
कन्नौद
कन्नौद धार
धार
धार
मनावर धार
मनावर
डिन्डौरी
डिन्डौरी डिन्डौरी
खण्डवा खण्डवा
खण्डवा
गुना
गुना
गुना
चाचौड़ा गुना
चाचौड़ा
ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
डबरा
डबरा
ग्वालियर
हरदा
हरदा हरदा
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
सोहागपुर
सोहागपुर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर
जबलपुर जबलपुर
पाटन
पाटन जबलपुर
झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
थांदला
थांदला
झाबुआ
कटनी
कटनी कटनी
मण्डला मण्डला
मण्डला
मन्दसौर
मन्दसौर
मन्दसौर
गरोठ
गरोठ मन्दसौर
मुरैना
मुरैना
मुरैना
अम्बाह
अम्बाह
मुरैना
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
गाडरवारा
गाडरवारा नरसिंहपुर
नीमच
नीमच
नीमच
नीमच
मनासा
मनासा पन्ना
1. पवई
1. पवई
2. पन्ना
2. पन्ना* रायसेन
रायसेन
रायसेन
रायसेन
बरेली
बरेली
1. ब्यावरा
1. ब्यावरा
राजगढ़
2. राजगढ़
2. राजगढ़ *
रतलाम
रतलाम रतलाम
रतलाम
जावरा
जावरा रीवा
रीवा
रीवा रीवा
सिरमौर
सिरमौर
सागर
सागर
सागर
सागर
खुरई
खुरई भाग 1 ]
1361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(3) 62
सतना श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव
63
नागौद श्री सुजीत कुमार सिंह
64 श्रीमती नोरिन निगम
सीहोर 65
बुदनी श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि. )
66
सिवनी श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव
67
लखनादौन श्रीमती किर्ति कश्यप
68 श्री शरद भामकर
शहडोल 69
जयसिंहनगर श्री खालिद मोहतरम अहमद
70 श्रीमती मनीषा बसेर
शाजापुर 71
आगर श्री वैभव मण्डलोई
72 श्री अशोक गुप्ता
श्योपुर 73
शिवपुरी श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती
74
करेरा श्रीमती नीतू कांता वर्मा
75
सीधी श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि. )
76
मझौली श्री उमा शंकर कुम्हार ।
77 श्री माखन लाल झोड़
बैढ़न 78
टीकमगढ़ श्री सतीश कुमार गुप्ता
79 श्री प्रदीप कुशवाह
निवाड़ी 80
उज्जैन श्री बलराज कुमार पलोदा
81 श्री कमलेश भरकुडिया
महिदपुर 82 श्री माधव राव पटेल
उमरिया 83
श्री विकास भटेले
विदिशा 84
सिरोंज श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
85
मण्डलेश्वर श्री सुर सिंह कन्नौज
86
भीकनगांव श्री सूरज सिंह राठौर
(5)
(6) (4)
सतना सतना
सतना
सतना
नागौद
नागौद
सीहोर
सीहोर
सीहोर
सीहोर
बुदनी
बुदनी सिवनी
सिवनी
सिवनी सिवनी
लखनादौन
लखनादौन
शहडोल
शहडोल
शहडोल शहडोल
जयसिंहनगर
जयसिंहनगर
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर
आगर
आगर
शाजापुर
श्योपुर
श्योपुर
श्योपुर
शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
करेरा
करेरा शिवपुरी
सीधी
सीधी
सीधी
सीधी
मझौली
मझौली सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
निवाड़ी
निवाड़ी
उज्जैन उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
महिदपुर
महिदपुर
उमरिया
उमरिया
उमरिया
विदिशा
विदिशा विदिशा
सिरोंज
सिरोंज विदिशा
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
मण्डलेश्वर
भीकनगांव नोट.- *न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.
F. No. 17(E)-43-3835 - XXI- B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints the Nyayadhikari specified in Column ( 2) whose posting is specified in column ( 3 ) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in Column ( 5) , within the Civil Districts specified in Column (4) , and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in Column ( 6) thereof.-
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting (2)
(1)
(3) 1 Shri Sunil Malvi
Alirajpur 2 Shri Kamlesh Kumar Itvadia
Jobat 3 Shri Hidayatullah Khan
Anuppur 4
Kotma Shri Sanjay Pal Singh Bundela
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(4)
Alirajpur
(5) Alirajpur
(6) Alirajpur
Jobat
Jobat Alirajpur
Anuppur
Anuppur
Anuppur
Kotma
Kotma Anuppur 1362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2)
(1)
(3) 5
[भाग 1 (4)
(5)
(6) Ashoknagar
Shri Manish Kumar Shrivastava Ashoknagar 6
Chanderi Shri Dilip Gupta
Ashoknagar Ashoknagar
Chanderi
Chanderi
Ashoknagar
7 Shri Rajdeep Singh Thakur Balaghat
Balaghat
Balaghat
Balaghat
8 Shri Arun Shrivastav
Sendhwa 9
Betul Shri Shashikant Verma
10
Multai Shri Ram Gopal Prajapati
11
Bhind Shri Ratan Kumar Verma
12
Lahar Smt. Ganga Charan Sharma
13 Shri Vishnu Kumar Soni
Bhopal 14 Smt . Vandana Jain
Berasia 15 Shri Radhe Shyam Madiya
Barwani
1. Sendhwa
1. Sendhwa
2. Barwani *
2. Barwani
Betul
Betul
Betul Betul
Multai
Multai Bhind
Bhind
Bhind Bhind
Lahar
Lahar
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Berasia
Berasia
Bhopal
Burhanpur
Burhanpur
Burhanpur 16 Shri Anand Priya Rahul
Chhatarpur
Burhanpur
Chhatarpur
Chhatarpur Chhatarpur
17 Shri Mukesh Kumar Dangi
Chhatarpur
Bijawar 18 Shri Padmesh Shah
Chhindwara 19 Smt . Santoshi Vasnik
Pandurna 20
Damoh Shri Om Prakash Rajak
21
Hatta Shri Raghuvir Prasad Patel
22
Datia Shri Anil Kumar Chhapariya
Seodha 23 Shri Mukesh Kumar Batham
24
Dewas Shri Suresh Kumar Suryavanshi
25 Shri Sabir Ahmed Khan
Kannod 26
Dhar Shri Suresh Chandra Pal
27
Manawar Smt. Sandhya Manoj shrivastav
28 Shri Surendra Meshram
Dindori 29 Shri Manoj Kumar Tiwari ( Sr. ) Khandwa
Guna 30 Shri Alok Kumar Saxena
31
Chachoda Shri Sanjay Shrivastava
32
Gwalior Shri Devendra Pal Singh Gour
33
Dabra Shri Pradeep Soni
Harda 34 Shri Pankaj Singh Maheshwari
35
Bijawar
Bijawar
Chhindwara
Chhindwara
Chhindwara
Pandurna Chhindwara
Pandurna
Damoh
Damoh
Damoh
Damoh
Hatta
Hatta
Datia
Datia
Datia
Seodha Datia
Seodha
Dewas Dewas
Dewas
Kannod
Dewas
Kannod Dhar
Dhar
Dhar
Manawar
Manawar
Dhar
Dindori Dindori
Dindori
Khandwa Khandwa
Khandwa
Guna
Guna
Guna
Guna
Chachoda
Chachoda
Gwalior
Gwalior
Gwalior
Gwalior
Dabra
Dabra
Harda
Harda Harda
Hoshangabad Hoshangabad
Shri mahendra Kumar Tripathi Hoshangabad 36 Shri Shiv Balak Sahu
Sohagpur
Hoshangabad
Sohagpur
Sohagpur
Hoshangabad
37
Indore Shri Sanjeev Kumar Gupta
38 Shri Sachindera Shrivastava
Jabalpur 39
Patan Smt. Preeti Singh
Indore Indore
Indore
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Patan
Patan
Jabalpur
40 Smt . Geeta Solanki
Jhabua 41
Thandla Shri Jagdish Chandra Rathore
Jhabua Jhabua
Jhabua
Thandla
Thandla Jhabua भाग 1 ]
1363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(3) (2)
42
Katni Shri Uma Shankar Agrawal
43
Mandla Shri Tajinder Singh Ajmani
44
Mandsaur Shri Akhilesh Kumar Dhakad
45
Garoth
(5)
(4)
(6) Katni
Katni
Katni
Mandla
Mandla
Mandla
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
Garoth
Garoth
Mandsaur
Shri Rakesh Kumar Goyal
46
Morena Shri Arvind Kumar ( Jain)
47
Ambah Shri Arvind Kumar Goyal
48
Narsinghpur Shri Ram Singh Kannojiya
Morena
Morena Morena
Ambah
Ambah
Morena
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
49
Gadarwara Shri Narsingh Baghel
Gadarwara
Gadarwara
Narsinghpur
50 Shri Hemant Joshi
Neemuch 51
Manasa Shri Rajendra Kumar
52
Pawai Shri Ram Pratap Mishra
53
Raisen Smt . Divyangana Joshi Pandey
54
Bareli Shri Vivek Singh Raghuvanshi
* 55
Biaora Shri Prahlad Singh Kameathiya
56
Ratlam Smt . Priya Sharma
57
Jaora Shri Rajesh Nandeshwar
58
Rewa Shri Sudhir Singh
59 Shri Uma Shankar Sharma
Sirmour 60 Shri Ramji Gupta
Sagar 61 Ku . Sarita Wadhwani
Khurai 62 Shri Sandeep Kumar Shrivastava Satna 63 Shri Sujeet Kumar Singh
Nagod 64
Sehore Shri Norin Nigam
65 Shri Rajesh Kumar Agrawal ( Jr. ) Budhni 66
Seoni Shri Sudeep Kumar Shrivastava
67
Lakhnadon Smt . Kirti Kashyap
68 Shri Sharad Bhamakar
Shahdol 69 Shri Khalid Mohtaram Ahmed Jaisinghnagar 70 Smt . Maneesha Baser
Shajapur
Neemuch
Neemuch Neemuch
Manasa Neemuch
Manasa
Panna
1. Pawai
1. Pawai
2. Panna *
2. Panna
Raisen
Raisen
Raisen
Bareli Raisen
Bareli
1. Biaora
1. Biaora
Rajgarh
2. Rajharh *
2. Rajgarh
Ratlam
Ratlam
Ratlam
Jaora Ratlam
Jaora
Rewa Rewa
Rewa
Sirmour
Sirmour
Rewa
Sagar Sagar
Sagar
Khurai
Khurai
Sagar
Satna
Satna Satna
Satna
Nagod
Nagod Sehore
Sehore
Sehore
Sehore
Budhni
Budhni
Seoni
Seoni
Seoni
Seoni
Lakhnadon
Lakhnadon Shahdol
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
Shajapur
Shajapur
71 Shri Vaibhav Mandloi
Agar
Shajapur
Agar
Agar Shajapur
72 Shri Ashok Gupta
Sheopur
Shivpuri 73 Shri Ramesh Kumar Murarilal Bhagwati
74
Karera Smt . Neetu Kanta Verma
75
Sidhi Shri Rakesh Kumar Singh (jr . )
76 Shri Uma Shankar Kumhar
Majholi 77 Shri Makhan Lal Jhod
Waidhan
Sheopur Sheopur
Sheopur
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Karera
Karera Shivpuri
Sidhi
Sidhi
Sidhi
Sidhi
Majholi
Majholi
Waidhan
Waidhan Singrauli 1364
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2)
(3) (1)
78 Shri Satish Kumar Gupta
Tikamgarh 79
Niwari Shri Pradeep Kushwaha
80 Shri Balraj Kumar Paloda
Ujjain 81 Shri Kamlesh Bharkundiya Mahidpur 82 Shri Madhav Rao Patel
Umaria 83 Shri Vikas Bhatele
Vidisha 84
Sironj Shri Rajendra Singh Thakur
85
Mandleshwar Shri Sur Singh Kannoj
86 Shri Suraj Singh Rathore
[भाग 1 (4)
(5)
(6) Tikamgarh
Tikamgarh Tikamgarh
Niwari Niwari
Tikamgarh
Ujjain
Ujjain Ujjain
Ujjain
Mahidpur
Mahidpur
Umaria Umaria
Umaria
Vidisha Vidisha
Vidisha
Vidisha
Sironj Sironj
Mandleshwar Mandleshwar Mandleshwar
Mandleshwar
Bhikangaon
Bhikangaon
Bhikangaon
Note:-* Nyayadhikari , Gram Nyayalaya Sehdhwa , Pawai & Biaora shall hold their sittings on Mondays & Fridays falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani , Panna & Rajgarh respectively.
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011 .- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 83, 84, 84 - ए, 85 और 85 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुकमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
(1)
(2)
(3) "83.
सतना
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार )
(4)
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना
84.
सतना
सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84, 84 -ए, 85 एवं 85-ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना
सतना
84-ए
सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए, 85 एवं 85 -ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नागौद
85.
सतना
नागौद तथा उचेहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर
सतना
85-ए
मैहर की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन
अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र. ".
टिप्पणीः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.
1365 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
F. No. 17 (E ) -83-03-3056 - XXI - B ( 1) , 011.-In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (NO . 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03 -XXI- B ( 1 ) dated 16th September , 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th of September , 2010 , namely:--
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial numbers 83 , 84 , 84 -A , 85 and 85 -A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (1)
(2)
(3)
(4)
"83 .
Satna
IIIrd Additional Sessions Judge , Satna
All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban ( excluding the jurisdication of special court at serial number 84 , 84 - A, 85 and 85 -A) .
Satna
84. IVth Additional Sessions Judge , Satna . All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84 - A , 85 and 85 -A) .
Satna
84-A
Additional Sessions Judge , Nagod
All electricity area comprising of local limits of Nagod and Uchehra.
85.
Satna
Additional Sessions Judge , Maihar
All electricity area comprising of local limits of Maihar
Satna
.85 -A .
Additional Sessions Judge , Amarpatan All electricity area comprising of local
limits of Amarpatan Note : The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction.
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब ( एक) ,.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची , में अनुक्रमांक 7 -क, 8 , 9, 11 , 13 , 14 , 25 , 32 , 36 , 38- क, 41 , 42, 46, 49 , 51 तथा 53 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय
(1)
(4)
(2)
(3)
"7-क. श्री डी.एन. शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.
अतिरिक्त विशेष
न्यायालय , मंदसौर
तहसील मल्हारगढ़ तथा सीतामऊ के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के निवारण के लिये लंबित मामले.
1366
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
8. श्री बी. आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , जबलपुर.
9. श्री अनिल कुमार सोहाने, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सागर.
11. श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.
13. श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
14. श्री योगेश दत्त शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.
25. श्री राकेश शोत्रीया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
32. श्री जी.एस. दुबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , पूर्व निमाड़ खण्डवा.
36 . श्री प्रदीप कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , राजगढ़ .
38-क श्री अरूण कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा रतलाम .
41. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.
42. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.
46. श्री डी.एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, बड़वानी.
49. श्री शिशिरकांत चौबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, श्योपुर .
51. श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी 53. कुमारी सुनीता सिरिल बरलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बुरहानपुर.
[भाग 1
(4)
(3)
जबलपुर
जबलपुर
सागर
सागर
छतरपुर
छतरपुर
दमोह
दमोह
होशंगाबाद
होशंगाबाद
मुरैना
मुरैना
खण्डवा
खण्डवा
(पूर्व निमाड़ ) (पूर्व निमाड़ )
राजगढ़
राजगढ़
जावरा , रतलाम
जावरा, रतलाम
शिवपुरी
शिवपुरी
सीधी
सीधी
बड़वानी
बड़वानी
श्योपुर
श्योपुर
डिण्डोरी
डिण्डोरी
बुरहानपुर
बुरहानपुर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
1-6-89 XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the भाग 1 ]
1367
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
Chife Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amedments in this Department's Notification F. No.1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part-1 dated 17th April , 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 7 - A , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 25 , 32 , 36, 38 -A, 41 , 42 , 46, 49 , 51 and 53 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:--
S. No.
Local area/Session division
Special Court
Name and Designation of the Judge
(1)
(2)
(3)
(4) 7-A
Additional Special
Court, Mandsaur
Shri D. N.Shukla , Additional Sessions Judge , Mandsaur .
LocalArea of Tehsil Malahargarh , Sitamau and Pending Cases for trials in these cases .
8
Jabalpur
Jabalpur
Shri B. R. Patil , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Jabalpur .
9
Sagar
Sagar
Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Sagar.
11
Chhatarpur
Chhatarpur
Shri Krishna Murty Mishra , Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
13
Damoh
Damoh
Shri M. C. Soni , Additional Sessions Judge , Damoh .
14
Hoshangabad
Hoshangabad
Shri Yogesh Dutta Shukla , Additional Sessions Judge , Hoshangabad .
25
Morena
Morena
Shri Rakesh Shotriya , Additional Sessions Judge , Morena.
32
(EastNimar)
Khandwa
(EastNimar) Khandwa
Shri G. S. Dubey , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 , Khandwa .
36
Rajgarh
Rajgarh
Shri Pradeep Kumar Verma , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Rajgarh .
38-A
Jaora Ratlam
Jaora Ratlam
Shri Arun Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Jaora Ratlam .
41
Shivpuri
Shivpuri
Shri Ramesh Kumar shrivastava Additional Sessions Judge , Shivpuri .
42
Sidhi
Sidhi
Shri Akhilesh Chandra Shukla, Additional Sessions Judge , Sidhi .
1368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[ भाग 1 (2)
(1) 46
(4) Barwani
(3) Barwani
Shri D. S. Solanki , Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Barwani .
49
Sheopur
Sheopur
Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Sheopur .
51
Dindori
Dindori
Smt . Anjuli Palo , District & Sessions Judge , Dindori .
53
Burhanpur
Burhanpur
Ku . Sunita Ciril Barlow , Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) Burhanpur .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के . डी. खान, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश
बड़वानी , दिनांक 22 मार्च 2012
क्र. 628 - बंधक श्रम-2012 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , श्रीमन् शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी , राजपुर, सेंधवा का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा : -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
क्र.
(1)
मनोनित सदस्य का नाम
(3)
पद (4) धारा (2)
1
अध्यक्ष धारा 13 (2) क
1. जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी
2
धारा 13 ( 2) ख
सदस्य ( अ.ज.जा. )
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य- 1. श्री भारत पिता गोविन्द भीलाला निवासी भागसूर तहसील , राजपुर.
सदस्य ( अ.ज.जा. )
2. श्री नेवल्याभाई जमरी मुकाम झिरपन पोस्ट बलवाड़ी तहसील सेंधवा.
सदस्य (अ.जा. )
3. श्री भगवती प्रसाद शिन्दे नि. बड़वानी
3
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-
धारा 13( 2) ग
सदस्य
1. श्री रमेशचन्द्र जैन निवासी बड़वानी
सदस्य
2. श्री जगदीशचन्द्र पिता रामासा गुप्ता, निवासी राजपुर.
भाग 1 ]
1369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(4)
(3)
4
राज्य शासन द्वारा नामांकित-
धारा 13 ( 2) घ
सदस्य
1. पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी
सदस्य
2.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , बड़वानी
सदस्य
3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग , बड़वानी
5
वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य-
धारा 13 (2)ङ
सदस्य
1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बड़वानी अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी
1
धारा 13( 3 ) क
अध्यक्ष
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी
2
धारा 13 (3 ) ख
जिले के अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य -
श्री बलवानसिंह प्रेमसिंह पटेल सुस्तीखेड़ा तहसील, बड़वानी सदस्य ( अ.ज.जा. )
1 .
2. श्री जगन्नाथ सस्ते निवासी गंधावल तहसील पाटी जिला, बड़वानी सदस्य ( अ.ज.जा. )
3. "
श्रीमति पुष्पा गोयल निवासी, बड़वानी
सदस्य ( अ.जा. ) 3
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-
धारा 13 ( 3 ) ग
सदस्य
1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता स्व. उमरावसिंह पटेल
निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी , बड़वानी.
सदस्य 2. श्री नन्दराम पिता रमेश कुशवाह निवासी चांदशाह मोहल्ला, बड़वानी 4
राज्य शासन द्वारा नामांकित-
धारा 13( 3 ) घ
सदस्य
1 .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , बड़वानी
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पाटी
सदस्य
3. तहसीलदार, बड़वानी
5
वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य-
धारा 13 ( 3) ङ
सदस्य
1. प्रबंधक निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, बड़वानी
6
धारा 13 (3 ) च
धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी -
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट बड़वानी
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, राजपुर
1
धारा 13 (3 )क
अध्यक्ष
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर
2
धारा 13 ( 3 )ख
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य-
सदस्य ( अ.ज.जा. )
1. श्री ऐजीलाल पिता मांगीलाल भीलाला निवासी पीपरीबुजुर्ग तहसील राजपुर.
2. श्री कंवरलाल पिता कन्नीजी भीलाला निवासी मटली तहसील, राजपुर सदस्य ( अ.ज.जा. )
सदस्य ( अ.जा. ) 3. श्री मुकेश पिता छगन निवासी ग्राम लिम्बई तहसील, राजपुर
3
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता-
धारा 13 ( 3 ) ग
सदस्य 1. श्री विरेन्द्र पिता करतारसिंह मण्डलोई निवासी राजपुर
सदस्य 2. श्री राजेन्द्र भावसार निवासी अंजड तहसील अंजड जिला बड़वानी 4
धारा 13 (3 ) घ
राज्य शासन द्वारा नामांकित-
सदस्य 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, राजपुर
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, ठीकरी
सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , राजपुर 1370
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2)
(1)
(3) 5
[ भाग 1
(4)
वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य
धारा 13 ( 3 ) ङ
6
धारा 13 (3 ) च
सदस्य
1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजपुर
धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजपुर
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सेंधवा
1
धारा 13( 3 ) क
अध्यक्ष
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट , सेंधवा
2
धारा 13 ( 3 ) ख
जिले के अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य
3
धारा 13 (3 ) ग
सदस्य ( अ.ज.जा. )
1. श्री सीताराम पिता बोंदर निवासी पन्नाली पोस्ट धवली तहसील सेंधवा.
सदस्य ( अ.ज.जा. )
2. श्री गंगल्या पिता लटू निवासी हिन्दली तहसील सेंधवा
सदस्य ( अ.जा. )
3. श्री सुभाष अभिमन चौहान निवासी मेहतगांव तहसील सेंधवा
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता
4
धारा 13 (3 ) घ
1 . श्री मोहनसिंग सोलंकी निवासी पांजरया तहसील सेंधवा
सदस्य
2. श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी धनोरा तहसील सेंधवा
सदस्य
राज्य शासन द्वारा नामांकित
5
धारा 13( 3 ) ङ
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सेंधवा
सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पानसेमल
सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, निवाली
वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य
6
धारा 13( 3 ) च
सदस्य
1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सेंधवा
धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेंधवा
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 27 मार्च 2012
क्र. - स्वा. पी.एच. - 2012-234.- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.
अस्तु, मैं , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला बैतूल मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों , बाजारों , उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान परः- (क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों व सब्जियों, मांस- मछली , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी .
(ख ) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल- सब्जियों , दूध , दही, उबली हुई चाय , काफी, शर्बत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस , बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस भाग 1 ]
1371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण 2 ( 1 - क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार , भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान , प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गईं अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके . जनहित में म . प्र . खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेंगी . धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है .
अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :-
1. समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी .
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.
उपरोक्त उल्लेखित, पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली- नालियों, गटरों पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, प्रभावशील रहेगा.
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58, अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश 462011 .
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012
क्र. एफ. 67-276-10- तीन-539.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री रामप्यारी रैकवार, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के निर्वाचन 1372
का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 342- स्था. निर्वा. - 11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रामप्यारी रैकवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रामप्यारी रैकवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर , 2011 जारी कर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री रामप्यारी रैकवार को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि " सुश्री रामप्यारी रैकवार के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन /निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी , 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया . अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रामप्यारी रैकवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर का पार्षद या
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2012
क्र. एफ. 67-276-10- तीन- 540.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में श्री दीनदयाल साहू, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जानां था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 342- स्था.निर्वा. -11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दीनदयाल साहू द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
भाग 1 ]
1373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दीनदयाल साहू को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री दीनदयाल साहू को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि " श्री दीनदयाल साहू के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी , 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दीनदयाल साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत धुवारा , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. एफ. 67-174-10- तीन-567.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री अहिरवार रामसखी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. व्यय लेखा- 10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अहिरवार रामसखी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अहिरवार रामसखी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 8 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ 1374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[ भाग 1
के पास दाखिल करेगा.
नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
सुश्री अहिरवार रामसखी को नोटिस दिनांक 8 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया , किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री पारवती मडोरी खंगार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. व्यय लेखा- 10-406 दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री पारवती मडोरी खंगार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि " में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अहिरवार रामसखी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन )
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री पारवती मडोरी खंगार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी , 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. एफ. 67-174-10-तीन- 568.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी
सुश्री पारवती मडोरी खंगार को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी . द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.
भाग 1 ]
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री पारवती मडोरी खंगार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. एफ. 67-174-10- तीन-569.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री शीला रामसेवक अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक , किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. - व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शीला रामसेवक द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शीला रामसेवक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री शीला रामसेवक को नोटिस दिनांक, 10 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर , 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं . अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शीला रामसेवक को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) वर्ष, की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1376
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. 535 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
الا
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) रीवा सेमरिया बरौ कोठार
(4) 1.094
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के चचाई माइनर क्र. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 28 मार्च 2012
क्र. 617- भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) कोटर
(1) सतना
(3) थोथौरा
(4) 0.264
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. 619 - भू-अर्जन-कार्य-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4)
लौलाछ
सतना
कोटर
1.714
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 621 - भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) सतना
(4) 0.304 (2) कोटर पिपराछा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. 683 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 1378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)
(4)
टकटैया
सीधी
0.07 चुरहट
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टकटैया टेल माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 2 अप्रैल 2012
* क्र. 685 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.280 सिरमौर गोंदहाई कोठार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वालीक्योंटी नहर की मनगंवा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 687- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है भाग 1 ]
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(4)
(3)
रीवा
0.190 हुजूर
भानपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की सिलपरी वितरक की भानपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन हेतु. J
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 689 - भू-अर्जन- 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर धवैया
0.070
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग- रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अंर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 691 - भू-अर्जन- 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 1380
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा मनगवां तिवनी पैपखार
0.940
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग -रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक एवं पिपरवार वितरक की तिवनी माइनर नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 693 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
गोंदरी नं . 3
0.070 सिरमौर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 695- भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के भाग 1 ]
1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4) रीवा
0.490
शुकुलगंवा
सिरमौर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की शुकुलगंवा एवं सूरा माइनर में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
+
क्र. 697 - भू-अर्जन- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
गोंदरी नं. 1
0.590 सिरमौर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक की गोंदरी माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 20 मार्च 2012
क्र. 2637 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खैरलांजी
बालाघाट
झरियॉ निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, राजीव
प.ह.नं.
44/3.
0.390 हे. (संरचना सहित)
सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट .
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुरझड़, झिरिया, लालपुर मायनरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2638- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(5)
बालाघाट खैरलांजी
कार्यपालन यंत्री, राजीव
झरियॉ प.ह.नं. 44/3
निजी भूमि 0.185 हे. (सरंचना सहित )
सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झरियाँ, मायनर क्र. 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2639- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) बालाघाट तिरोडी सुकली प.ह.नं. 5
निजी भूमि 0.084 हे. (संरचना सहित)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकली वितरक नहर क्र. 2 , निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं . क्र. 3, कटंगी , तहसील कटंगी जिला बालाघाट.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं . क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2640- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4) (1) (2) तिरोडी
बालाघाट
(3) कपूरबिहरी प.ह.नं. 19
निजी भूमि 0.141 हे. (संरचना सहित)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2641 - अ-82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1)
बालाघाट
(2) तिरोडी
(3) अर्जुनटोला प.ह.नं. 5
(4) निजी भूमि 0.035है. (संरचना सहित)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी , तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 2642- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1)
(4)
(3)
बालाघाट
(2) तिरोडी
निजी भूमि 0.100 हे.
चाकाहेटी प.ह.नं. 5. (संरचना सहित)
(6)
(5)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2643 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट
(2) तिरोडी
(3) बम्हनी प.ह.नं.
(4) निजी भूमि 0.080है.
4. (संरचना सहित )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत साहूटोला मायनर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2644- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)
(4) (2) खैरलांजी
(1) बालाघाट
(3) सुकडीघाट प.ह.नं.
निजी भूमि 0.230 हे.
5. (संरचना सहित)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकडीघाट वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना स . क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 28 मार्च 2012
क्र. 434 - वाचक- प्र. क्र. 21-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार
(2) मनावर
3.711 (4)
(3) कस्थली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै.
क्र. 440-वाचक- प्र. क्र. 22- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) मनावर
8.206 धार
गोपालपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै .
1386
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. 446 -वाचक-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
धार
मनावर
(4) 14.307
बीड़पुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकताहै.
क्र. 452-वाचक- प्र. क्र. 24-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) (2) (3)
टोंकी
मनावर
21.520 धार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र . 20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जासकता है.
भाग 1 ]
1387
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
मनावर, दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. 533 -वाचक-प्र . क्र. 25-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)
(1) धार
मनावर पिपलटोंका
(4) 0.034
पूरक प. ह. नं. 16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 , मनावर .
औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153200 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 539- वाचक- प्र. क्र. 26-अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) धार
मनावर
(3) वायल
(4) 0.130
पूरक
प. ह. नं. 30
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30, मनावर.
औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 1130375 मी. से 135990 मी. के बीच मुख्य नहर के निर्माण से प्रभावित होने होने वाली भूमि.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 28 मार्च 2012
क्र. भू- अर्जन-15 ( अ-82 )-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4)
बिरसा
मण्डला बिछिया
200.81
ह. नं. 28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -16 ( अ -82 )-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) मण्डला बिछिया
48.95
करंजिया ह.नं. 28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2012
प्र. क्र. 14-82- वर्ष 2011-12- भू- अर्जन-2648.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(6) (2) (3)
(4)
(5)
206.678
सेमझिरा
मुलताई
बैतूल
देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012
क्र.- भू-अर्जन- 78-( अ -82 ) 2011-12-241.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
(2)
(1)
(3)
(4)
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(5)
(6)
(7) डिण्डौरी
शीर्ष कार्य निजी
डिण्डौरी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
रकरिया जलाशय शेष शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.
1.000 0.740 0.240
263 265 267
धमनगांव प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. , शाहपुर.
1390
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
(6)
(7) 266
0.680
0.200
268/1
270
0.120
277/1
0.400
277/2
0.390
योग .. 3.770
नहर कार्य निजी
5/2
0.100
5/1
0.040
0.070
6,7
0.070
8
9
0.080
10
0.080
0.090
11
0.260
12
20
0.130
21
0.100
0.230
22
26
0.150
0.100
30/1
30/2
0.360
30/3
0.100
योग .. 1.960
5.730
कुल निजी भूमि
शासकीय भूमि
255, 260 ,
262, 269 , 4.610
343 , 236 ,
1, 27, 29
4.610
योग शा . भूमि
10.340
कुल भूमि .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1391 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र.- भू-अर्जन- 79-(अ -82 ) 2011-12-242.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
नगर/ ग्राम
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2) (3)
(6)
(7)
(5)
डिण्डौरी चौरा रै.
(1) डिण्डौरी
(4) निजी भूमि
24/1
0.030
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु. 24/5
0.210
0.210
24/6
प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. , अमरपुर
0.050
13/1
تو
13/2
0.050
0.050
13/3
4/1
0.320
4/2
0.360
4/3
0.300
3/1
0.090
3/2
0.090
3/3
0.090
5/1
0.050
5/2
0.270
6
0.430
0.160
7
8/1
0.050
8/2
0.040
8/3
0.040
9/1
0.270
9/3
0.030
10/1
0.070
0.080
12/3
0.090
9/2
0.220
9/4
0.030
10/4
0.020
0.030
11/4
12/4
0.030
0.350
2
15/1
0.160
15/2
0.160
15/3
0.160
14
1.540
21/2, 24/3 0.020
योग निजी भूमि . 6.150
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
1392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[भाग 1 क्र.- भू- अर्जन-80-(अ -82) 2011-12-243 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्र (हे. में) (4)
(5)
0.048
डिण्डौरी
भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य एवं दांयी तट नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , डिण्डौरी.
डिण्डौरी रा.नि.मं. अमरपुर
बरसिंघा रै . प.ह.नं. -47 योग .. शासकीय भूमि कुल योग ..
0.048 .0.012 0.060
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-81-(अ-82 ) 2011-12-244.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
संशोधित अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
नगर/ ग्राम
तहसील/ तालुक
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(7)
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(5)
डिण्डौरी डिण्डौरी
निजी निजी
1
0.310
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
नागदमन जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
3
0.860
4
0.185
सरई रैयत प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. , विक्रमपुर.
5
0.920
6
0.820
52
0.580
83
0.290
7
1.160
8
0.210
74
0.360
49
0.010
51
0.010
53
0.160 1393 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2)
(4)
(7) (1)
(3)
(5)
(6)
54
0.210
55
0.210
56
0.040
57
0.370
0.200
72
58
0.420
59
1.590
75
1.290
2.080
61
62
2.080
64/1
1.800
64/2
1.800
64/3
1.600
0.230
65
69/1
0.710
70
0.140
71
0.140
73
0.360
76
0.460
77
0.460
78
0.460
79
0.920
132
0.020
69/2
0.700
योग निजी भूमि 24.165
शासकीय भूमि .
3.82
68, 48,
60, 63 , 2
योग शा . भूमि 3.820
27.985
कुल भूमि
(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन-82- ( अ-82 ) 2011-12-245.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
संशोधित अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन नगर/
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
ग्राम
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
तहसील/ तालुक
(हे. में)
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(7)
(5)
डिण्डौरी नागदमन रै. निजी निजी
नागदमन जलाशय शीर्ष डिण्डौरी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
74
0.020
संभाग डिण्डौरी .
प.ह.नं. 01
कार्य हेतु.
0.800
75
रा.नि.मं. ,
81
1.080
विक्रमपुर 1394
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(7)
(5)
76
0.070
77
1.140
82
0.090
0.120
84
85
0.400
87
0.030
0.080
108
110
0.300
0.380
89
90
0.940
0.680
109
1
0.140
2
0.080
3/1
0.470
3/2
0.470
योग निजी भूमि 7.290
शासकीय भूमि .
3.38
86, 88 ,
92, 91
योग शा. भूमि 3.80
10.670
कुल भूमि
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन- 83-( अ -82 ) 2011-12-246.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2) (3)
(6)
(7) (1)
(4)
(5)
66
0.500
डिण्डौरी
डिण्डौरी
99
लुगदरा रै. प.ह.नं. 03
1.000
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
भरद्वारा ( अमनी ) जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
73
0.200
74
0.150
81
1.900
82
1.250
86
1.140
111
0.600
0.140
83
3.000
87
98
1.210 1395 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2) (3)
(1)
(4)
(7)
(5)
(6)
0.200
85
0.750
97
108
0.330
100
0.640
101/1
0.540
141/1
0.050
101/2
0.530
141/2
0.050
102
0.640
104
1.420
105
1.620
107
0.610
0.250
109
110
0.540
112
0.150
144
1.300
154
0.900
योग निजी भूमि 21.610
शासकीय भूमि ..
3.46
84, 65 ,
106, 103,
113 , 143 ,
90
योग शा. भूमि 3.460
कुल भूमि 25.070
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 29 मार्च , 2012
क्र. 42- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
0.302
ग्वालियर भितरवार खोर
योग .. 0.302
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 1396
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
[भाग 1 क्र. 43 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची, के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4) ग्वालियर भितरवार
तालापुर
1.015 1.015
योग ..
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , डबरा .
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 44- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किं इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3)
ग्वालियर भितरवार मूंडरी
1.855 1.855
योग ..
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा .
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है . ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012
क्र. 45 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) बनवार
(1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(4) 13.139 13.139
योग ..
( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. 46- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) चीनौर
(1) ग्वालियर
(3) मानिकपुर
(4) 3.632 योग .. 3.632
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 47- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर
(2) चीनौर अमरौल (3)
(4) 3.499 योग .. 3.499
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 48 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
टप्पा घाटीगांव
(3) सिमरियाटांका
(1) ग्वालियर
(4) 6.371 योग .. 6.371
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2 ) 1398
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[भाग 1 क्र. 49 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता, है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर
(2) चीनौर
(3) उर्वा
योग ..
(4) 4.558 4.558 (
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 50- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2) चीनौर
(1) ग्वालियर
(3) टोड़ा
1.429 योग .. 1.429
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर कीवितरकाओं के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 51 - अ - 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) निकौड़ी
(4) 2.735 योग .. 2.735 (
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 30 मार्च 2012
क्र. 3 - अ- 82-05-06- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम नं.बं.
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
2.37 कुण्डम
जबलपुर
कोलमुही प.ह.नं. 5 नं. बं. 526
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन J धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कोयल मुही जलाशय की मुख्य नहर व पहुंच मार्ग.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है .
कुण्डम , दिनांक 3 अप्रैल 2012
प्र. क्र. अ- 82-11-12- भू.अ.अ. कुण्डम- 226 - सात - 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम नं.बं. (3)
(1)
(4)
0.22 जबलपुर कुण्डम पिटकुही प.ह.नं. 03 नं . बं . 615
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1400
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. अ-82-11-12 - भू.अ.अ. कुण्डम- 229- सात-1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम नं.बं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
1.47 जबलपुर कुण्डम
पिपरिया प.ह.नं. 1 नं. बं. 113
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उमरिया , दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. 402- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) उमरिया नौरोजाबाद बोदली टिकरिया धमनी
3.001 9.120 13.459 योग .. 25.580
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बोदली जलाशय
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . बोदली जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
क्र. 404- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी भाग 1 ]
1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) (2) (3)
उमरिया चंदिया घोघरी
37.690
0.90
छीरपानी
1.250
बड़ेखरा
सर्रा
0.65
योग ..40.490
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) घोघरी जलाशय (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- घोघरी जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
क्र. 406- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)
(4) (1) उमरिया नौरोजाबाद
38.900 1.650
आमाडोगरी कुर्रिहा
योग ..40.550
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
आमाडोगरी जलाशय
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- आमाडोगरी जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
क्र. 408 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) उमरिया
(3) कोहका
नौरोजाबाद
योग ..
(4) 47.730 47.730
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कोहका जलाशय
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
उमरिया.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- कोहका जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. 533 - भू-अर्जन-कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :- "
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम - मकरवट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर.
खसरा नंबर (1)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2) अशासकीय भूमि शासकीय भूमि 914
0.084 योग : 0.084
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निंजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 20 मार्च 2012
पृ.क्र. 1 अ -82 वर्ष 2011-12 पत्र क्र. 10 भू-अर्जन- 2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम- दहलवाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.634 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
8
0.044
11
0.056
0.048
80/1 क
82
0.028
6/1
0.120
0.041
83/1 क
83/1ख
0.040
0.012
83/2,84
0.112
86
85
0.032
5
0.124
87/1
0.156
87/2
0.072
88/2
0.072
88/3
0.128
0.112
103/1
0.120
103/2
169/2
0.032 भाग 1 ]
1403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
181/3
0.264
100/1
0.015
0.040
99/2
99/1
0.004
98
0.032
127/1
0.072
127/2
0.072
138/1
0.064
169/1
0.256
181/5
0.092
181/2
0.096
7/3
0.064
13
0.024
9/1
0.044
12
0.044
9/2
0.032
14/2
0.016
15/6
0.024
102
0.030
2.634
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- कान्हारगांव से गोलगांवखुर्द सड़क निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , गाडरवारा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगौन, दिनांक 26 मार्च 2012
क्र. 450 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगौन
(ख ) तहसील - महेश्वर
(ग) ग्राम- सांगरदा
(घ) क्षेत्रफल-3.190 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2/2
0.210
3/1/1
1.010
3/2
0.310
18/9
0.550
0.440
20/1 , 20/4
0.060
20/2
20/3
0.450
0.160
21, 22
कुल योग : 3.190
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 451 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगौन
(ख ) तहसील- महेश्वर 1404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(ग) ग्राम-चिखली
(घ) क्षेत्रफल-3.655 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
25/1/2
0.070
25/2
0.077
25/3
0.015
0.320
27/1/2
0.243
27/2
0.080
27/3
28
0.480
30/1
0.050
31/1
0.050
101/2/1
0.130
112/2
0.130
112/3
0.500
0.540
114/1
114/4
0.060
114/2/2
0.640
114/2/2/1
0.240
114/2/2/2
0.030
कुल योग : 3.655
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 452- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगौन
(ख ) तहसील- महेश्वर
[भाग 1 (ग ) ग्राम- सोमाखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-3.750 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
20/1
0.820
0.280
21/2
22/1/1
0.080
22/1/2
0.460
0.350
0.330
23/1
0.550
45/1
0.380
46/1
46/2
0.500
J
कुल योग : 3.750
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 453 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगौन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग) ग्राम- भुदरी
(घ ) क्षेत्रफल-9.790 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
227/1/1
0.365
227/1/2
0.775 भाग 1 ]
1405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
229
0.780
236/2
0.120
237/1/1
0.300
240/2
0.330
241/1
0.400
242
0.510
267/1
0.860
267/2
0.710
267/3
0.425
268/1
0.750
268/2/1
0.160
0.075
268/2/2
268/2/3
0.010
1.860
313 , 314/1 , 315/1
0.630
314/2, 315/2
316
0.475
317
0.255
9.790
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 454- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगौन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग ) ग्राम- गुलावड़
(घ) क्षेत्रफल-8.574 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
14/1
0.270
14/2
0.315
15
0.010
18
1.180
51
0.320
0.240
52
53/1
0.530
67/1
0.100
0.220
68
0.305
69
70
0.115
0.080
71, 72
0.470
74/1
0.230
86
87/1
0.070
0.384
89/2
90/1
0.190
0.105
90/2/1
0.100
90/2/2
0.420
91/1
148/3
0.420
0.275
148/4
149/2
0.370
151/2
0.585
152/2/2
0.150
153/1
0.440
158/1/1
0.085
0.175
159/1 , 160/1
0.245
159/2 , 160/2
161/1
0.055
161/2
0.090
162/1
0.030
कुल योग : 8.574
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
1406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
खरगौन, दिनांक 29 मार्च 2012
क्र. 467 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगौन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- निमटोका
( घ) लगभग क्षेत्रफल-5.174 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.881
44/93
45/2
0.030
46
0.030
47
0.010
50
0.020
51
0.607
53/1
0.627
55
0.525
56/1
0.821
56/2
0.445
56/3
0.360
58/3
0.490
58/5
0.075
58/6
0.243
65
0.010
कुल योग : 5.174
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगौन , भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2012
प्र . क्र. 51 - अ- 82-10-11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- बंधौली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर.
सर्वे नं
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
(3) 1150/2
0.784
0.19 1150/3
0.574
1150/4
0.167
1150/5
0.366
1150/6
0.418
1150/7
0.094
0.773
1211
0.21 1218
1.275
0.24 1219
0.136
0.03 1210
1.045
0.26 1213
0.16
0.397
1220
0.314
0.03 1179
0.08
0.052
1179/1
1180/2
0.105
0.02 योग : 1.22 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2012
प्र. क्र. 28- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम- भीतरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.086 हेक्टेयर.
सर्वे नं
कुल रकबा (हे.में)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे.में ) .
(1)
(2)
(3) 79
0.430
0.090 77
0.35
0.048 63
0.75
0.078 87
0.31
0.006
0.114 62मिन 62मिन
0.39 0.83 }
86
0.41
0.072
0.35
91
0.048 88
0.22
0.084 89
0.40
0.096 100
0.47
0.066 101
0.34
0.084 141
0.07
0.024 142
0.65
0.084 151
0.20
0.042 150
0.14
0.024 153
0.054
0.39
157
0.072
0.58
योग : 1.086 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012
प्र. क्र. 11 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- भदरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर .
सर्वे क्र.
कुल रकबा (हे.में)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा ( हे. में )
(3) (1)
(2)
830
0.190
0.035
0.280
834
0.045 835
0.024
0.520
1.050
842
0.109
1.050
843
0.090
1.050
854
0.101
कुल योग : 0.404 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- जलालपुर पिक- अप- वियर की दायीं तट नहर की सेंथरी मायनर हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 29 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार 1408
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(ग) ग्राम- चिटौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.825 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में) (1)
(2)
(3) 9
0.910
0.329 36
0.888
0.113 35
0.994
0.102
0.120
13मिन
13मिन
0.120
0.011 13मिन
0.418
12/1/1
0.556
12/1/2
0.556
12/1/3
0.556
12/2
1.045
12/ 3क-1
0.418
12/3क-2
0:582
0.270 12/3ख
1.000
12/3ग-1
0.070
12/3ग-2मि
12/3ग-2मि
0.073
12/3 ग-2मि
0.178
12/4
0.951
कुल योग : 0.825 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 27 मार्च 2012
प्र.क्र. 4- ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की
[भाग 1 अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक, प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम- बवचिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.088 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
3
0.171
4
0.016
6.
0.260
5
0.467
15/3
0.074
16
0.460
61
0.081
19
0.256
50
0.165
49
0.480
46
0.187
206
0.082
47
0.211
48
0.099
207
0.206
204/1
0.349
205/1
0.215
204/2
0.276
224
0.215
225
0.281
226
0.209
227
0.331
240
0.409
239
0.207
270
0.033
375
0.057
0.352
241
367
0.138
385
0.102
389
0.102
386
0.173
390
0.414
223
0.024 भाग 1 ]
1409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
395/2
0.505
395/3
0.099
97
0.237
100
0.299
101
0.052
102
0.244
103
0.230
104/2
0.072
309
0.165
308
0.135
307
0.150
305/1
0.086
0.086
305/2
304/1
0.110
303
0.313
J
323/1
0.216
0.036
323/2
324
0.216
300
0.237
25/1
0.036
26/1
0.309
26/2
0.118
0.162
27/2
45/1
0.037
31
0.032
32/1
0.186
34/1
0.097
32/4
0.118
41
0.111
402/1/1
0.121
402/2/1
0.110
0.204
402/1/2
402/2/2
0.210
402/2/2
0.097
404/1
0.463
404/1
0.256
410
0.162
410
0.305
409/8
0.135
योग : 14.088
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 13- ए-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-नटेरन
(ग) ग्राम-खडेह
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.616 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1/1
0.091
1/2
0.015
1/3
0.081
0.081
1/4
1/5
0.070
1/6
0.059
0.059
1/7
1/8
0.016
2/3
0.010
21/2
0.059
24/5
0.081
24/6
0.102
24/7
0.118
0.081
24/8
0.027
566
564/2
0.189
0.043
565
0.264
568
242/2
0.156
866
0.129
882/1
0.027
0.140
885
0.051
886/1
544
0.243
546/1
0.108
547
0.032
0.054
558 1410
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2) (1)
109
0.027 111
0.361 113
0.108 119
0.426 114
0.145 139
0.248 175
0.135 211/3
0.043 212/1
0.186 212/2
0.100 214/1
0.173 214/2
0.140 217
0.027 236
0.194 886/2
0.100
0.172 889
890
0.054 887
0.027 891
0.345
0.361 892मि.
919
0.432 922 मि.
0.140 867
0.162 877
0.216 882
0.021 884/1
0.066 884/2
0.045 884/3
0.045 885/5
0.027 878/1
0.108 878/2
0.108 869
0.027 901
0.259 902 मि.
0.070
0.070 902मि.
905
0.194 906
0.221 909
0.010 941
0.010 942
0.017 876/2
0.021 946
0.021 6
0.016 7
0.426
[भाग 1
(2)
(1)
5/1
0.016
0.048
8 मि.
0.135
9
585/2
0.248
580
0.297
581
0.259
582
0.091
584
0.129
586
0.140
641
0.091
642/2
0.183
637
0.124
0.050
638/1
0.170
638/2
628/2
0.032
0.270
682
681
0.496
0.113
687/1
663/1
0.081
1033
0.135
0.140
662
658
0.837
743
0.388
753
0.480
752
0.027
0.052
749
751
0.243
762
0.421
0.421
766
1101
0.016
1102
0.064
664
0.016
49
0.143
50
0.272
79
0.158
81
0.189
0.347
82
93
0.173
94
0.105
0.204
138
141
0.378
149
0.360
152
0.302
156
0.396 भाग 1 ]
1411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
165
0.144
241
0.043
240
0.237
242/1
0.037
242/2
0.150
243
0.172
361
0.032
815
0.156
816
0.286
817
0.059
0.259
819
828
0.054
849
0.216
852
0.205
807
0.135
808/2
0.102
1040/3
0.037
1053
0.162
1054
0.178
1055
0.120
1056
0.030
1061
0.126
1062
0.131
1063
0.131
1068
0.020
1069
0.065
898
0.016
920
0.016
908
0.180
938
0.150
939
0.418
629/1
0.170
629/2
0.189
891/1125
0.380
1067
0.080
योग : 22.616
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन /शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र.क्र. भू- अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम- रावन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.104 हेक्टेयर,
सर्वे नम्बर अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
159/2
0.502
176/1
0.166
0.166
176/2
173/2
0.200
0.200
178/1
181/1
0.318
0.307
181/2
180/2
0.718
0.335
181/3/4
0.222
181/3/3
183
0.118
184/4क
0.765
186/1
0.236
182
0.162
237/2/1
0.623
237/1
0.385
237/2/2
0.378
186/2
0.149
186/3/1
0.388
186/3/2
0.370
192/1
0.045
193/1
0.923
0.196
193/2क
193/2ख
0.366
196/1
0.225
196/2/2
0.046
196/2/3
0.070
196/2/4
0.057
196/2/5
0.057
196/2/6
0.121 1412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 196/2/1
0.270 199/1/2
0.236 199/1/1
0.200 199/4
0.365 200/1
0.139 200/3
0.127 200/4
0.139 205/3
0.079 205/1
0.079 206/2
0.180 205/4
0.103 204/2
0.216 203
0.090 236/2क
0.540 234/1
0.261 # 250
0.027 251
0.063 253/1
0.089 119/1
0.069 253/3
0.073 119/3
0.069 254
0.198 118
0.171 255
0.090 160
0.180 149/1
0.321 149/2
0.078 239/3
0.159 239/1 ख
0.149 149/3
0.096 147/3/2
0.240 148/3क
0.244 148/3ख
0.143 147/5
0.254 147/4
0.188 147/2
0.188 147/1
0.183 239/1 क
0.256
0.021 239/2
0.069 119/2
0.249 120/3/1
120/3/2
0.156 730/3
0.099 731/1
0.089 731/2
0.361 782/1
0.200 782/2
0.205
(2)
(1)
738/1
0.315
739/1
0.567
0.252
740/3
0.117
746/1/1 क
0.234
781/2
0.180
792
0.198
790
0.162
789/2
800
0.405
799
0.450
0.089
552/1 / 1 क
0.423
552/ 1 / 1 घ
0.245
552/1/4
0.737
552/2
554/1/2
0.057
554/1/1
0.113
0.190
554/2/2
0.072
565/2
0.360
550
566
0.333
0.278
567/1
567/2
0.154
576/4
0.052
576/5
0.074
568
0.144
0.050
551/1
0.220
551/2
548
0.306
0.270
547
540/1
0.500
540/2
0.205
0.105
539
538
0.432
योग : 25.104
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1413
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्वविभाग
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012
प्र.क्र. 1 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन-12- संशोधित. - लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर ने वर्तमान में पहुंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र . राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जबलपुर
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मालकछार, नं.बं. 359 , प.ह.न. 59 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
49/1
0.10
54/1
0.01
54/2
0.02
54/3
0.01
54/4
0.01
55/1
0.01
55/2
0.02
55/3
0.01
0.01
55/4
77/1
0.04
77/2
0.04
0.04
77/3
77/4
0.04
81
0.02
82
0.01
(2)
(1)
0.01
83
131
0.05
135/1
0.10
0.13
193
0.32
199
0.05
200/2
0.12
209/3
210/1
0.03
0.03
201/2
211/1
0.07
0.07
211/2
221
0.05
222/1
0.05
223
0.04
224
0.20
योग : 1.71
वर्तमान में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं. (1)
0.10
49/9
81
0.05
0.01
82
0.02
131
0.10
135/1
0.05
200/2
0.12
209/6
0.03
210/1
210/2
0.03
211/1
0.06
0.06
211/2
0.05
221
0.05
222/1
223
0.04
0.20
224
योग : 0.97
प्र.क्र. 2 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन- 12- संशोधित. -लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर ने वर्तमान में पहुंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र . राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 1414
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - जबलपुर
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- भडपुरा, नं.बं. 319 , प.ह.न. 60
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
485
0.05
486
0.06
494
0.09
495
0.07
496/1
0.07
563
0.09
650
0.01
652
0.01
653
0.07
660
0.12
673
0.04 योग : 0.66
वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं. (1)
वर्तमान में प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
485
0.05
486
0.06
493
0.07
494
0.09
495
0.07
660
0.12
673/1
0.04
योग : 0.50
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 28 मार्च 2012
क्र.- भू-अर्जन-1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- मुंगावली
(ग ) नगर/ ग्राम- बरीं
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.103 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
48/1मि. 64 मि.
0.082 0.021
योग : 0.103
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-कैथन डायवर्सन सिंचाई योजना हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण- भू- अर्जन अधिकारी , मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
अशोकनगर, दिनांक 30 मार्च 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन-114-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित भाग 1 ]
1415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख ) तहसील- अशोकनगर
(ग ) ग्राम- बरखेड़ा छज्जू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-92.413 हेक्टेयर.
प्रस्तावित क्षेत्रफल सर्वे क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
215 मिन.
0.523
217
0.376
218
0.565
219
0.763
220/1
0.679
220/2
0.627
220/4
0.836
220/5
0.785
220/7
0.328
242/1
0.228
242/2
0.054
243
0.408
246
0.105
247
0.324
248
0.115
249
0.125
250
0.261
261
0.200
293
0.282
294/1मि.
2.269
295
0.711
296
0.146
297
0.230
299
0.105
364/1मि.
0.500
364/2
0.500
371/1मि.
0.157
371/2
0.157
371/3
0.209
372/1
1.000
372/2
1.000
(1)
(2)
372/3
0.209
372/4क
0.500
373/1
1.000
373/2
0.926
373/3
1.000
374
0.408
2.090
375/1
375/2
0.836
375/3
1.108
0.554
376
1.797
381
0.648
382
383
0.408
384/1
0.773
0.052
384/2
0.042
385
0.500
386/1
386/2
0.294
0.627
387/1
0.627
387/2
387/3
0.627
387/4क
1.118
387/4ख
1.000
0.836
388
389/ 1 क
0.251
1.003
389/1ख
389/2
1.212
0.397
390
391
0.293
392
0.397
0.069
393मि.
0.328
393मि.
0.052
394
395
0.376
397
0.272
398
0.269
399
0.324
401
0.073
0.073
402
403
0.157
405
0.136 1416
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 408
0.136 410/1
0.059 410/2
0.029 410/3
0.029 410/4
0.029 411
0.125 413
0.471 415/1
0.029 415/2
0.032 415/3
0.075 416
0.052 417
0.073 418
0.115 419
0.084 420
0.251 421
0.073 422
0.428 423
0.627 425
0.366 426
0.846 427
0.418 428
1.379 429
0.428 430/1
0.209 430/2
0.125 431
0.314 432/1 क
1.000 432/1ख
1.000 432/2
1.271 433
0.261 434
0.428 435
0.867 436/1 क
0.344 436/1ख
0.492 436/2क
0.389 436/2ख
0.604 437
0.648 438
2.581 439
0.282 440
0.752 441
0.010
[भाग 1
(2)
(1)
+
442/1
0.251
442/2
0.079
442/3
0.443
0.240
443
0.418
444/1
0.658
444/2
445/1
0.068
445/2
0.716
446
2.916
447/1
0.700
447/2
0.806
447/3
1.107
0.809
449/1क
449/1ख
0.818
0.808
449/1 ग
449/1घ
1.245
0.835
449/1ङ
449/2
2.090
450/1
2.414
450/2
0.920
2.075
451/ 1क
451/1ख
0.893
467/1 में से
0.125
467/2में से
1.672
1.254
468/1
468/2ख
0.627
469/1
4.431
469/2
2.717
2.508
470/1
0.809
470/2
1.000
470/3क
योग : 92.413
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 28 मार्च 2012
प्र.क्र. 01-2011-12 -अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील-पोहरी
(ग ) ग्राम- बूडदा
(घ) कुल क्षेत्रफल-89.112 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
3
0.220
4
0.400
5
0.110
0.240
6
7
0.130
0.150
8
0.580
9
11
0.010
13
0.570
14
0.030
0.460
15
17
0.040
18
0.180
20
0.010
0.020
22
23
0.060
24
0.110
25
0.280
26
0.180
(1)
(2),
27
0.190
0.280
28
0.210
29
0.170
32
0.060
33
0.200
35
0.270
36
37
0.270
0.180
38
0.290
39
0.280
40
0.280
41
0.240
42
43
0.160
0.250
44
0.130
45
0.190
46
0.120
47
48
0.320
0.170
49
50
0.160
0.190
51
52
0.030
53
0.310
0.410
54
0.330
55
56
0.410
0.160
57
0.240
58
60
0.130
0.100
61
0.410
62
0.100
64
0.100
65
0.240
66
67
0.100
0.200
68
0.290
69
0.290
70 1418
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 71
0.250 73
0.270 74
0.200
0.020 75
76
0.320 77
0.290 79
0.460 80
0.420 82
0.310 83
0.280 84
0.080 85
0.080 86
0.170 87
0.170 88
0.350 89
0.160 91
0.090 92
1.040 93
0.250 94
0.300 95
0.200 96
0.370 97
0.370 98
0.200 99
0.190 100
0.310 101
0.200 103
0.110 108
0.290 109
0.250 110
0.250 111
0.190 112/1
0.190 112/2
0.200 113
0.360 114
0.080 115
0.010 116
0.020 117
0.040 118
0.270 119
0.290 (1)
(2)
121
1.160
124
0.180
125
0.290
0.320
126
127
0.430
130
0.200
139
0.230
141/1
0.070
143/1
0.290
143/2
0.09
0.520
145
0.420
146
148
0.180
151
1.130
152
1.400
153
1.410
0.840
154
0.190
155
156
0.470
157/2
1.500
158
1.000
159
1.000
160
1.00
161
0.730
163
0.160
164
0.730
179
0.060
180
0.090
181
0.130
182
0.07
0.120
183
184
0.090
185
0.120
186
0.200
187
0.060
188
0.260
191
0.070
192
0.080
0.020
193
0.020
194
195
0.120 भाग 1 ]
1419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 196
0.090 197
0.130
0.090 199
200
0.010 201
0.080 202
0.010 204
0.140 205
0.120 206
0.140 207
0.140 208
0.010 209
0.120 210
0.060
0.110 211
212
0.850 213
0.16 214
0.150 215
0.160 216
0.200 217
0.070 218
0.070 219
0.17 220
0.090 221
0.090 222
1.940 225
0.070 226
0.090 227
0.260 229
0.01 230
0.250 231
0.190 233
0.220 234
0.240 235
0.170 236
0.060 237
0.110 238
0.130 239
0.240 240
0.250 241
0.300 244
1.680 (1)
(2)
245
0.080
1.270
246
247
0.140
248
0.300
0.430
249
251
0.430
252
0.610
253
0.540
1.40
254
255
0.09
256
0.03
257
0.94
258/2
0.01
0.820
261
262
0.190
263
0.180
264
0.340
0.060
265
266
0.190
267
0.02
268
0.01
269
0.660
270
0.44
271
0.140
319
0.25
320
0.100
321
0.160
0.120
322
326
0.06
327
0.130
0.160
328
329
0.210
332
0.860
0.210
339
0.040
342
0.880
343
346
0.100
347
0.160
348
0.210
349
0.180
0.250
350 1420
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2) (1)
352
0.440 353
0.170 357
0.32 360
0.030 361
0.350 362
0.400 363
0.100 364
0.240 365
0.010 366
0.530 368
0.270 369
0.250 370
0.080 371
0.240 372
0.25 373
0.020 374
0.010 376
0.020 380
0.050 381
0.250 382/1
0.010 382/2
0.070 383
0.220 386
0.300 387
0.05 388
0.06 389
0.18 390
0.24 391
0.50 392
0.17 393
0.050 394
0.040 396
0.040 397
0.150 398
0.120 399
0.020 401
0.020 403
0.180 404
0.180 405
0.090 406
0.240
[भाग 1 (1)
(2)
407
0.290
0.040
408
410
0.110
411
0.110
412
0.250
0.220
413
414
0.090
415
0.30
416
0.100
417
0.210
418
0.190
0.030
419
420
0.370
0.330
421
422
0.010
0.040
423
427
0.180
428
0.090
430
0.140
431
0.410
432
0.180
433
0.180
434
0.29
0.040
441
0.060
449
450
0.060
451
0.060
0.02
452
453
0.020
454
0.050
455
0.050
456
0.050
457
0.130
465
0.020
469
0.46
471
0.160
474
0.040
475
0.01
476
0.050
477
0.010
478
0.010 भाग 1 ]
1421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(2) (1)
0.010 479
482
0.05 484
0.040 485
0.020
0.020 486
0.020 487
0.110 488
0.080 489
490
0.040
0.020 491
493
0.010
0.050 496
497
0.020
0.040 498
0.140 499
500
0.020 501
0.150 502
0.050 503
0.010 504
0.150 507
0.060 509
0.120 514
0.190 528
0.090 529
0.030 530
0.050
0.050 531
532
0.080 534
0.050 535
0.050 536
0.030 537
0.010 538
0.010 539
0.040 540
0.010 541
0.030
0.030 542
543
0.020 544
0.030 545
0.030 547
0.050 549
0.020 555
0.040
(2)
(1)
558
0.030
559
0.030
560
0.060
0.060
563
0.030
564
565
0.030
0.060
566
568
0.010
569
0.020
570
0.030
0.080
571
0.020
578
0.040
579
581
0.100
0.010
582
0.010
583
0.010
584
0.06
586/1
0.030
586/2
0.020
591
0.040
592
0.010
596
0.030
597
0.010
599
600
0.090
0.200
601
0.050
602
0.02
603
0.01
604
0.020
608
0.030
609
0.010
617/1
0.01
617/2
0.020
618
624
0.010
0.020
626
627
0.010
0.010
628
629
0.020
0.010
630
0.030
631
634
0.050
0.040
635 1422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 638
0.020 639
0.030
0.04 641
642
0.02 683
0.05 684
0.01
0.030 685
686
0.030 687
0.060 688
0.030 689
0.040 690
0.060 691
0.040 692
0.030
0.030 694
695
0.050 699
0.01 700
0.05 714
0.10 722
0.010 723
0.020
0.010 724
725
0.03 726
0.020 727
0.010 728
0.010 732
0.01 758
0.120
0.020 759
760
0.020 761
0.060 762
0.030
0.030 763
765
0.080 771
0.110 775
0.060
0.07 776
777
0.020 780
0.020
0.10 784
786
0.030 787
0.060 789
0.040
(2)
(1)
0.060
796
0.160
797
0.050
798
799
0.070
803
0.040
804/1
0.050
814
0.170
815
0.48
0.110
816
817
0.080
818
0.070
819
0.100
820
0.160
821
0.770
0.080
823
0.160
824
826
0.050
0.310
827
828
0.150
829
0.560
0.010
830
831
0.010
0.520
832
0.03
834
837
0.090
839
0.650
0.250
840
0.390
842
0.420
843
0.250
847
0.40
848
0.49
849
851
0.190
853
0.110
854
0.630
856
0.150
857
0.50
0.01
858
योग : 89.112
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
शिवपुरी , दिनांक 31 , मार्च 2012
क्र. क्यू. -भू-अर्जन- 2012-423.-चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम-सोन्हर- II
(घ) कुल क्षेत्रफल-12.49 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
2638
0.23
2630
0.27
2579
0.07
2578
0.28
634
0.04
1012
0.02
475
0.04
260
0.18
257
0.10
0.05
264
252
0.04
250
0.06
242
0.17
240
0.04
235
0.12
1083
0.08
1129
0.04
1160
0.08
1128
0.16
1127
0.07
(2)
(1)
1137
0.03
0.11
1138
0.08
1139
1105
0.03
1140
0.10
0.03
1141
1159
0.03
0.05
1162
1183
0.06
1189
0.25
993
0.08
997
0.13
J 996
0.14
999
0.15
0.06
2634
998
0.10
0.06
799
0.15
797
0.17
796
786
0.05
785
0.08
0.07
787
0.07
788
2541
0.10
2393
0.05
736
0.07
735
0.06
734
0.05
733
0.05
0.08
247
270
0.07
265
0.07
266
0.09
267
0.04
2584
0.02
2637
0.28
2636
0.10
2633
0.07
2631
0.05 1424
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 2628
0.39 2629
0.03 2613
0.11 2601
0.08 2600
0.44 2599
0.12 2594
0.04 2593
0.04 2592
0.02 2581
0.28
0.07 2591
2580
0.08 2575
0.15 2574
0.06 2572
0.29 2590
0.16 2585
0.13 2582
0.02 2563
0.34
0.06 2543
2542
0.08 2538
0.08 2472
0.04 2471
0.04 2468
0.20 2467
0.06 2466
0.10 2465
0.02 2460
0.05 2459
0.06 2457
0.06 2458
0.03 2573
0.02 2403
0.03 2402
0.02
0.08 2401/1 , 2401/2
2391
0.07 2400
0.08 2399
0.04
[भाग 1 (1)
(2)
2395
0.04
0.04
2392
0.04
821
818
0.11
817
0.03
0.04
816
812
0.14
633
0.02
629
0.14
0.14
627
617
0.08
605
0.08
1000
0.02
616
0.16
0.08
527
507
0.05
526
0.10
525
0.21
506
0.19
467
0.06
466
0.08
0.15
359
358
0.10
356
0.02
355
0.02
281
0.08
256/1
0.09
255
0.04
249
0.14
246
0.04
245
0.01
243
0.08
241
0.07
236
0.08
474
0.18
योग : 12.49
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन-2012-426- संशोधित. - पृष्ठा. क्र. क्यू- भू- अर्जन-3092 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सोन्हर तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 7.16 हेक्टेयर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. शासन, राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 फरवरी 2011 को पृष्ठ क्रमांक 530 से 532 पर तथा समाचार पत्र, राज एक्सप्रेस, दिनांक 28 फरवरी 2011 एवं सत्ता सुधार, दिनांक 28 फरवरी 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24930/11 है:-
ग्राम सोन्हर- I तहसील नरवर जिला शिवपुरी
संशोधित प्रविष्टि
स्थिति
टीप खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4) 2702
0.11
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
"
_"_
2134
0.10
_"_
_"_
2162
0.04
_"_
_"_ 2140
0.11
_"_
_"_ 1217
0.01
"
_"_
1216
0.07
_"_
_"_
1176
0.05
_"_
_"_ 958
0.01
_"_
_"_
1008
0.02
_"_
0.01
1256
_"_
0.06
1059
_"_
0.05
995
_"_
0.15
999
_"_
0.02
1053
"
_"_
1049
0.02
"
_"_
0.08
1048
"
_"_
1048/1 0.02
"
_"_
1047
0.25
"
" 1013
0.15
"
_"_
1023
0.31
"
_"_
1024
0.09
_"_
_"_
1025
0.15
"
_"_ 1026
0.01
"
2132
0.12
पढ़ा जावे
(संशोधित प्रविष्टि)
"
"
2131
0.11
2130
0.44
_"_
_"_
2139
0.12
(3)
(4) (1) , (2)
_"_
2143
0.12
_"_
_"_ 0.08
2107
0.11
1044
_"_
1997
0.15
"
0.06
1274
1262
0.07
"
_"_
1231
0.05
_ "_
0.08
1232
0.02
1204
_"_
1203
0.01
1233
0.07
11
1234
0.07
"
1236
0.07
"
0.08
1239
11
1208
0.09
1178
0.04
"
0.04
1171
"
1169
0.05
_"_
1168
0.04
"
1167
0.12
"
0.06
1075
_"_
1057
0.24
"
_"_
1056
0.27
"
_"_
1055
0.09
_"_
1054
0.10
" 1037
0.09
"
1007
0.03
_"_
_"_
0.03
997
0.16
2061
पूर्व में प्रकाशित पढ़ा जावे
(संशोधित प्रविष्टि)
"
_"_
2062
0.09
_"_ 2056
0.02
" 2055
0.05
_"_ 2020
0.06
"
_ "_ 2014
0.03
"
2015
0.12
_" _ 2017
0.06
"
_"_ 0.07
2018
_"_
0.07
2019
1261
0.04
पढ़ा जावे
नवीन प्रस्तावित
"
_"_
0.12
1275
_"_
0.05
1077
"
_"_ 0.07
1046
"
_"_ 1005
0.14
"
_"_
0.01
1240 1426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1) (2)
(3)
(4) 1045
0.08
नवीन प्रस्तावित पढ़ा जावे
_"_
_"_ 2121
0.02
_" _
_ "_ 2122
0.07
_"_
_ "_ 2120
0.18
_ "_
_ "_ 2117
0.21
_"_ 2118
0.04
_"_
_"_ 2119
0.08
_"_
_"_ 1036
0.16
_"_
1251
0.05
_"_
_"_ 1205
0.17
_"_
_"_
1207
0.06
"
_"_
1201
0.05
"
" 1200
0.03
"
1184
0.02
J
"
" 1163
0.02
_"_
_"_ 1164
0.09
"
" 1165
0.08
"
_"_
1250
0.02
"
" 1078
0.01
"
_"_
0.01
1995
_"_
_"_
1996
0.02
2696
0.04
यथावत् प्रविष्टि
पूर्व में प्रकाशित
_"_
_ " _ 2715
0.18
"
_"_ 1238
0.03
_"_
_"_ 2713
0.19
2704/3
2704/4
0.45
2704/5
2704/6
2704/7
"
_"_
0.02
2133
"
_"_
2064
0.06
"
_"_
0.03
2059
_"_
_"_ 2060
0.04
"
_"_ 2024
0.08
" 1235
0.05
"
_"_
0.10
1177
" 1173
0.06
"
" 1172
0.02
0.04
1170
"
" 1058
0.06
योग : 7.20
पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
[भाग 1 क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 2012-428 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- गनियार
(घ ) कुल क्षेत्रफल -10.97 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
770
0.03
771
0.03
1249
0.29
779
0.06
1252
0.01
0.15
67
845/1
0.24
796
0.30
845/2
0.20
1250
0.06
1284
0.23
427
0.06
950
0.08
1015
0.02
0.04
988 भाग 1 ]
1427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 982
0.04 968
0.04 967
0.04 966
0.04 318
0.01 208
0.01 691
0.05 692
0.01 320
0.04 744
0.20 20
0.01 450
0.03
0.06 429/1 , 429/2 , 429/3
852/1, 852/2 , 2/ 2,1
0.15 852/3, 852/4
68/1 , 68/2 , 68/3/1 ,
0.40 68/3/2, 68/3/3
1291
0.10 1292
0.12 1293
0.18 1283
0.10 1214/5
0.35 1214/4
0.05 1214/6
0.03 1214/3
0.08 1200/1
0.15 1200/2
0.10 1199
0.26 839
0.05 841
0.01 842
0.03 843
0.16 813
0.02 810
0.12 818
0.03 805
0.11 804
0.20 795
0.08 783
0.14 781
0.11 778
0.14 780
0.02 775
0.03
(2)
(1)
773
0.01
0.01
774
455
0.05
0.02
400
0.04
739
712
0.02
0.10
621
0.02
83
446
0.02
0.03
786
845/3
0.08
0.06
844
0.02
559
0.15
79
0.02
631
0.16
1285
1294
0.07
0.06
1295
466
0.10
453
0.05
451
0.15
447
0.01
737
0.01
428
0.02
416
0.04
403
0.02
22
0.06
415
0.08
402
0.01
630
0.03
426
0.04
0.01
405
425
0.04
401
0.03
0.01
404
406
0.02
1019
0.02
1016
0.02
1021
0.06
1020
0.02 1428
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 1014
0.03 1017
0.03 1024
0.02
0.02 991
990
0.03 989
0.02 984
0.02 983
0.03 229
0.02 230
0.04 81
0.08 231
0.02 301
0.02
0.08 645
648
0.06 651
0.06 312
0.02 313
0.04 314
0.04 315
0.02 316
0.02 302
0.02 317
0.04 322
0.03 321
0.02 562
0.04 310
0.02 563
0.04 564
0.04 560
0.03 565
0.02 582
0.04 586
0.05 647
0.12
0.05 696
612
0.08 614
0.01 620
0.02 622
0.03 633
0.01
(2)
(1)
632
0.05
0.03
635
634
0.05
0.02
650
0.01
649
690
0.02
689
0.03
0.02
693
701
0.04
0.04
702
706
0.03
713
0.03
707
0.04
0.03
716
0.03
717
0.06
738
0.20
92/1 , 92/2 , 92/3
0.15
23/1 , 23/2
0.06
745/1 , 745/2
0.11
82
0.04
90
91
0.13
0.15
80
21
0.10
19
0.04
18
0.06
0.05
9
10
0.03
467
0.07
0.03
454
0.04
410
407
0.08
408
0.09
722
0.09
योग : 10.97
जासकते हैं. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंगस्ली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 मार्च 2012
प्र. क्र. 7 - अ. - 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 2657.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ ग्राम- मयावाड़ी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर -61
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टयर
खसरा
नम्बर (1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
155/4
0.372
155/5
0.142
157/3
0.065
157/1
0.065
योग : 0.644
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9- अ. - 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2660.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील-मुलताई
(ग ) नगर/ग्राम- खापा विरान
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-78
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 12.046 हेक्टयर
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
0.274
34
37
0.113
86/1
0.405
0.202
87
100/1
1.672
100/2
1.673
100/3
1.673
101/1
1.942
101/2
1.288
104/2
0.324
104/3
1.157
107/1
0.918
107/2
0.405
योग : 12.046
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पाढरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
1430
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 10- अ.- 82-वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-2647,-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- खड़की
( घ ) पटवारी हल्का नम्बर-78
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-23.183 हेक्टयर
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
150/1
0.150
150/2
0.129
153/3
0.097
154
0.069
155
0.089
205/1
0.129
254/3
0.125
205/2
0.149
254/2
0.074
254/1
0.125
257
0.255
258
0.255
260
0.270
264
0.052
265
0.072
266/1
0.072
267
0.072
276
0.124
(2)
(1)
278
0.024
327
0.194
340/1
1.121
0.210
282/1
283/1
0.279
0.283
284
286/1
0.198
287
0.045
289
5.584
1.321
290
326/1
0.153
1.072
348
0.324
335
337/1
0.919
337/3
0.081
340/2
3.405
342
1.497
343
1.376
344
1.628
0.728
345
347/2
0.113
349
0.041
0.279
375
योग : 23.183
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पांढरी लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 11 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2649.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील - मुलताई
(ग ) नगर/ ग्राम- सांईखेड़ा
( घ) पटवारी हल्का नम्बर-14
(ङ) लगभग क्षेत्रफल - 0.360 हेक्टयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(1)
(हेक्टर में) (2)
110
0.300
221/1
0.060
योग .. 0.360
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- सांईखेड़ा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ.- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2650.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील - मुलताई
( ग) नगर/ ग्राम- एकलहरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-114
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-8.757 हेक्टयर
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
271
0.045
272
0.070
274
1.344
1.240
275
0.154
277
276
0.650
278
0.146
282
4.642
285
0.180
0.286
270/1
योग .. 8.757
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बोरगांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
1432
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 13- अ.-82- वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन-2651.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ ग्राम- हिड़ली
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -114
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 11.37 हेक्टयर
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
260
0.202
256/3
0.446
256/5
0.607
271/4
0.607
256/4
0.850
271/5
0.809
0.364
256/6
256/8
0.202
271/2
0.202
256/7
0.566
271/3
0.202
256/1
0.972
271/1
0.876
248/2
0.305
247/2
0.235
266/2
1.919
265/2
0.826
259
0.160
266/3
0.210
266/4
0.154
266/5
0.218
266/7
0.264
266/16
0.017
266/15
0.074
266/18
0.008
248/3
0.075
योग .. 11.370
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बोरगांव लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
[भाग 1 बैतूल, दिनांक 31 मार्च 2012
प्र. क्र. 8 - अ.- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-2853 ए. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
( ग) नगर/ ग्राम- बोरगांव उर्फ शेरगढ़
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-84
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-37.403 हेक्टयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
286
0.940
284/1
0.970
1.490
284/3
284/4
0.460
284/2
0.080
360/2
0.120
44/3
1.607
0.310
295/1
0.150
295/4
0.375
295/2
0.150
295/3
295/5
0.150
288/5
0.080
295/6
0.150
296
0.676
293
0.084
297
1.530 भाग 1 ]
1433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2) 309
1.342 294
0.058 298
0.287 301
0.833
0.299 299
302
1.307 43
0.603 303/1
0.775
0.206 303/3
0.603 304
0.982 303/2
42
0.035 17
0.049
0.883 16
14/2
1.271 323
0.382 325
0.018 324
0.129 322/2
1.942 318/1
0.300 318/4
0.195 318/5
0.241 315
0.250 306/1
0.918 308/1
0.350 306/2
0.915 308/3
0.593 310/1
0.883 310/2
0.809 287
0.241 288/1
0.064 288/3
0.043 288/4
0.077 363/11
0.203 318/6
0.175 360/6
0.340 360/4
0.050
(2)
(1)
360/3
0.120
0.225
360/1
0.017
360/5
0.080
360/8
0.040
360/7
361
0.243
0.440
316
1.540
312
0.627
308/2
300/1
0.810
0.809
300/2
0.208
14/1
15/1
0.638
14/3
0.300
0.212
15/2
321/2
1.214
321/1
0.580
0.820
322/1
322/3
0.307
0.027
411/1
0.040
412
0.054
254/1
318/3
0.070
0.009
288/7
योग .. 37.403
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- शेरगढ़ लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1434
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 29 मार्च 2012
क्र.- भू- अर्जन-29-अ- 82-वर्ष- 2011-2012-234.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-पड़रिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-49.84 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि-
385
0.360
384/3
0.360
0.660
384/4
386
0.400
391
0.670
377
0.800
387
0.430
388
0.340
389
0.410
390
0.180
393
0.240
394
0.150
395
0.570
396
2.260
398/1
0.950
[भाग 1 (1)
(2)
0.800
398/2
0.400
398/3
0.400
398/4
402
0.710
403
0.840
0.840
404
406
3.640
0.260
408/1
2.060
408/2
1.750
409
416/1
2.510
416/2
1.200
417
1.260
418
1.390
1.680
419
1.720
420
2.100
421
422/1
1.490
422/2
1.200
422/3
0.400
2.400
422/4
422/5
0.800
423
0.550
424
0.350
425
2.650
426
1.560
427
0.240
428
1.780
429
3.000
430
1.080
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि : 49.840
शासकीय भूमि-
4.080
405, 411 , 407
53.920
सकल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- सारंगपुर पड़रिया जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र.- भू- अर्जन- 31-अ- 82-वर्ष- 2011-2012-237.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- कैलवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.73 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(1)
(हेक्टर में ) (2)
नहर कार्य निजी भूमि-
289
0.020
291
0.060
294
0.170
0.110
296
334
0.140
332
0.150
0.090
331/1 , 331/2
328
0.100
329
0.010
327
0.020
323
0.180
303
0.060
302
0.020
301
0.080
300
0.010
282
0.110
283
0.110
(2)
(1)
0.120
279
0.055
278/1
278/2
0.055
268
0.230
0.210
223
34
0.080
270
0.090
0.080
271
224
0.030
222
0.100
0.080
36
0.120
221
227
0.070
226
0.130
0.080
231
237
0.080
235
0.090
38
0.050
0.050
27
234
0.110
0.150
161
162
0.090
35
0.110
0.030
31
योग निजी भूमि : 3.730
नहर कार्य निजी भूमि-
0.530
290 , 295 , 324, 304,
276, 32
सकल योग : 4.260
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है .- नागदमन जलाशय योजना के अन्तर्गत दायी तट नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
1436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र.-भू- अर्जन- 36-अ-82-वर्ष- 2011-2012-236.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
दॉयी तट नहर कार्य-
.(1)
(2)
81
0.070
83
0.030
84
0.100
85
0.020
91
0.060
92/1
0.060
93
0.030
94
0.060
95/1
0.040
99
0.030
98
0.070
102
0.070
104
0.040
105
0.100
110
0.020
योग निजी भूमि : 0.800
शासकीय भूमि-
31,32,41,90,103 , 223 , 107 0.56 योग शासकीय भूमि : 0.56 कुल योग : 1.360
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दॉयी तट नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र.- भू-अर्जन-44-अ-82-वर्ष- 2011-2012-235.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- सिंघपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
खसस नम्बर (1)
नहर कार्य-
553
0.05
0.06
559
547/1
0.045
547/2
0.045
535/1
0.05
535/2
0.05
535/3
0.05
529
0.06
530
0.03
525
0.03
524
0.03
योग निजी भूमि : 0.500
शासकीय भूमि-
0.08
560, 536
योग शासकीय भूमि : 0.08 कुल योग : 0.580
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- नीमटोला डायवर्सन स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र.- भू-अर्जन- 55-अ-82- वर्ष- 2011-12-240.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- गोपालपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.440 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
(2) अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
शीर्ष कार्य निजी भूमि
171/1
1.230
171/2
1.230
170
0.050
110
1.470
108
0.520
105
0.410
104
0.050
102
0.060
91
0.730
1.080
88
65
0.120
9/1
0.020
0.260
14
0.260
21
0.070
22
0.980
34
0.060
36
0.770
32/1
0.630
32/2
0.800
46
0.730
46/300
1.040
50
0.270
48
0.200
177
2.520
173
0.570
172/1
1.110
172/2
1.110
49
0.960
52/1
0.180
52/2
0.020
112/1
0.040
112/2
0.040
0.260
(1)
(2)
0.250
111/2
113
0.030
90
0.250
0.020
169/1
169/2
0.020
165/1
0.010
165/2
0.010
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि : 20.440
शासकीय भूमि
114, 106, 103 , 89, 66, 5.870
17 53, 10 , 12, 15 , 16 , 17 , 23 , 24, 25 , 33 , 35 , 37 , 39 , 51 , 174, 247 , 187, 168 , 121 , 218 , 178 सकल योग : 5.870 कुल योग : 26.310
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-69-अ-82- वर्ष- 2011-12-238.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील - डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बजौरी रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
निजी भूमि-
212
0.064 योग : 0.064
शासकीय भूमि-
213
0.016 योग : 0.016 कुल योग : 0.080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
1438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र.-भू-अर्जन-76-अ-82-वर्ष-2011-12-239.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- बरसिंघा माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.122 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
निजी भूमि-
839
0.963
840
0.570
842
0.135
843
0.106
844
0.055
845
0.382
818
0.072
817
0.043
815
0.076
814
0.168
812
0.039
813
0.650
852
0.038
845
0.176
844
0.024
843
0.108
826
0.040
825
0.032
824
0.116
810
0.108
0.040
809
808
0.040
798
0.040
799/2
0.040
802
0.060
योग : 4.122
शासकीय भूमि-
846 , 849 , 847
8.276 योग : 8.276 कुल योग : 12.398
[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं दायीं तट नहर कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 29 मार्च 2012
क्र. - दस- भू-अर्जन- फा. 552 - प्र.क्र. 9 - अ - 82-2010-11- 1516.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- अटरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.474 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
560
0.344
561/2
0.130
योग : 0.474
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-अटरिया जलाशय योजना नहर से प्रभावित ग्राम अटरिया की 0.474 हे. निजी भूमि का अर्जन.
भाग 1 ]
1439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012
भू-अर्जन- प्र.क्र. 1 अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पंधाना
(ग ) नगर/ ग्राम- पलसियापानी , राजस्व निरीक्षक मण्डल, पंधाना.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1201
2.49
1202
2.40
1211
1.20
योग : 6.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- विकासखण्ड पंधाना में पलसियापानी तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम बोरगांव ( पलसियापानी ) में तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
खण्डवा, दिनांक 31 मार्च 2012
भू-अर्जन- प्र.क्र.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पूर्व निमाड़ , खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम-डाबिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.42 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
132/1
0.98
132/2
0.55
133/1
0.28
133/2
0.96
134
0.28
144
0.09
167
0.45
168
0.33
169
0.10
171
0.52
125/1
0.20
0.40
125/2
0.21
126/1
0.08
192
95
2.68
98
0.55
77
0.83
100
0.65
102/1
1.35
102/2
1.15
102/3
0.51
72
0.07
76
0.02
67
0.16
68/2
0.02 योग : 13.42
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- मेढ़ापानी तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1440
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बीना
(ग) ग्राम रसूलपुर
J (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.750 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
270/2
0.210
207/1
0.020
206
0.210
205
0.140
174
0.200
172
0.130
171/1
0.140
169
0.020
171/3
0.250
168/2
0.020
171/4
0.040
150
0.330
152
0.640
153
0.020
138
0.180
122
0.480
119
0.340
118
0.180
116
0.080
115
0.120
योग : 3.750
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाहय नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17 - अ-82 वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
[भाग 1 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बीना
(ग) ग्राम-सनाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.330 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
205
0.240
206
0.150
207
0.360
208
0.190
202
0.330
0.080
198
197
0.450
170
0.270
171
0.010
169
0.170
167
0.410
166
0.200
165
0.190
164
0.340
0.160
163
162
0.370
161
0.370
209
0.090
0.170
218
0.370
289
210
0.370
211
0.130
212
0.130
213
0.130
217
0.130
219
0.260
0.480
181
180
0.010
0.020
182
188
0.230
187/2
0.010
0.080
186
160
0.140
159
0.140
0.860
158
0.290
157
150
0.740
0.140
142 भाग 1 ]
1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
(1)
(2)
149
0.200
156
0.090
178
1.080
146
0.360
301
0.390
योग : 11.330
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शाका निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 अ -82 वर्ष 10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बीना
(ग) ग्राम- धन्सरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.150 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(1)
(2)
426
0.140
416
0.070
425/2
0.010
358
0.530
359/3
0.040
417
0.340
418
0.050
419
0.050
420/1
0.090
0.200
420/4
421
0.230
422
0.050
360
0.580
359/2
0.070
365
0.190
370
0.450
371
0.070
(1)
(2)
331
0.230
280
0.040
0.110
279/3
279/1
0.260
279/2
0.170
0.040
279/5
278/1
0.140
योग : 4.150
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 9 अप्रैल 2012
संशोधन
क्र. 569- वाचक - प्र . क्र. 07 ( अ-82 ) 2011-12.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2010-11 , ग्राम बंजारी , तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 644-45 , दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार पत्रों क्रमशः " प्रभातकिरण " में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं " नवभारत " में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 8.335 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.
इसमें शासकीय सर्वे नम्बर 27/1/1/1 में स्थित एक पक्का मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं . शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी.
संशोधन
क्र. 57.5 -वाचक-प्र. क्र. 08 ( अ-82 ) 2011-12.- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2010-11 , ग्राम कलालदा , तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 642 , दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार पत्रों क्रमशः " प्रभातकिरण " में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं " नवभारत " में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 6.565 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.
शासकीय सर्वे नम्बर 195 में स्थित दो कच्चे मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं. शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1442
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. C-2270-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री गिरीश कुमार शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 156 दिवस ( एक सौ छप्पन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 24-11-1981 1. श्री गिरीश कुमार शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन का नियुक्ति दिनांक
31-12-2011 2. सेवानिवृत्ति दिनांक :
: 5 वर्ष 3 माह 3. नियुक्तिदिनांक
24-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 24 वर्ष 9 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 5×15-75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
: 24-12× 15-180 दिन.
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से )
: 255दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 35दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 220दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 156दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है. لا
क्र. C - 2272-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री नवल किशोर गर्ग, सेवानिवृत्त , ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 240 दिवस ( दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
28-2-1974 1. श्री नवल किशोर गर्ग , सेवानिवृत्त : (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर का नियुक्तिदिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2012 3. नियुक्ति दिनांक 28-2-1974 : 13 वर्ष से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 24 वर्ष 10 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 13×15= 195 दिन भाग 1 ]
1443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की : 24-12× 15-180 दिन. दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
7. कुल अर्जित अवकाश : 375 दिन समर्पण की पात्रता.
: 89दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
: 286दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को शेष अर्जित अवकाश 240दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897-21 - ब( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 2274-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री मुकेश सिंह , सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 93 दिवस (तिरानबे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897- इक्कीस - ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 19-9-1981 1. श्री मुकेश सिंह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ग्वालियर का नियुक्ति का दिनांक.
: 31-12-2011 2.. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 5 वर्ष 5 माह 3. नियुक्ति दिनांक 19-9-81 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 24 वर्ष 9 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 5×15-75 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24-12× 15-180 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से ) दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 255दिन
:
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
: 255दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 93दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-21- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C - 2276- दो- 2-66-07.- श्री आर . के . गोस्वामी , सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
1444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2012
क्र. D - 1272- दो- 2-8-2010 .- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1274-दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 9 से 10 फरवरी 2012 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 25 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. C- 2307-दो- 2-37-2011 .- श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- डी-641 , दिनांक 8 फरवरी 2012 के अंतर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 21 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक ग्यारह दिवस के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. C - 2312-दो-2-39-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C - 2314- दो-3-6-12 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 / ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 2316-दो- 3-47-2006.- श्री आर . एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 2318- दो-2-4-2012 .-डॉ. अनिल ठाकरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2012
क्र. C- 2479-दो-2-6-2012 .- श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से 17 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 117 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 , 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे . / ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए. डी. जे. ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. C- 2486-दो- 2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 जनवरी 2012 से 9 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2488- दो-2-37-2007.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र . D- 1410- दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 जनवरी 2012 से 1 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
1445 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1412-दो- 2-10-2005 .- श्री उदय सिंह बहरावत , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री 'उदय सिंह बहरावत , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उदय सिंह बहरावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1419-दो - 2-16-2002. श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 1421-दो-3-14-2005 .- श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 1446
किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2012 के एवं पश्चात में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1423- दो - 2-53-2009.- श्री महेन्द्र प्री . एस . अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 से 15 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2012
क्र. C - 2490- दो - 2-11-2004 .- श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 13 फरवरी 2012 से 7 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
[ भाग 1 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C -2492-दो- 2-19-2008 .- श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 18 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2494-दो- 2-11-2011.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जनवरी 2012 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
1447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2012
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2012
क्र. 374- गोपनीय - 2012 - दो- 3-250/57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 6-2011-21 - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक -15 ) दिनांक 7 जनवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
y
(1)
(2)
(3)
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
1
श्री सुमित शर्मा
शिवपुरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. डी- 1225- तीन-6-4/81- भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई - 3154- तीन-6-4/81 - भाग- चार , दिनांक 27 जुलाई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें ,
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई
(1)
(2)
(3)
1
(4) विशेष न्यायालय, सतना श्री महेश कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सतना.
नयागांव , बरौंधा, मझगवां, सिंहपुर, सभापुर तथा धारकुंडी.
No. D - 1225 - III-6-4/81 - Pt. - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3154 - III - 6-4/81 - Pt. - IV 1448
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
dated 27th July 2011 , namely :
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
(1)
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Area for which the appointment made in Special Court (3)
Name of the Special Court established by the State Government (4) 1
Special Court Satna.
Shri Mahesh Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Satna .
Nayagaon , Baroundha , Majhganva , Singhpur , Sabhapur & Dharkundi
क्र. डी- 1227- तीन-6-4/81- भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई- 3944-तीन- 6-4/81- भाग-6 , दिनांक 14 सितम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-
अनुसूची
क्र.
(1)
अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (2)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4) 1
विशेष न्यायालय, शिवपुरी
राजस्वजिला शिवपुरी
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.
No. D - 1227 - III- 6-4/81 - Pt. -VII. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3944 - III - 6-4/ 81 - Pt . -VI dated 14th September 2011 , namely : -
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
(1)
Name of the Special Court established by the State Government (4) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Area for which the appointment made in Special Court (3)
1
Special Court , Shivpuri
Revenue District, Shivpuri
Shri Ramesh Kumar Shrivastava ASJ, Shivpuri भाग 1 ]
1449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. डी- 1229- तीन-6-4/81 - भाग- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 106- तीन- 6-4/ 81 - भाग- पांच, दिनांक 15 जनवरी 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(1)
(2)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)
राजस्व जिला, श्योपुर
(4) विशेष न्यायालय , श्योपुर.
7 1 श्री शिशिर कांत चौबे , विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण ) श्योपुर.
No. D - 1229 - III -6-4/ 81 -Pt . - V . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. C- 106 - III - 6-4/81 - Pt . - V dated 15th January 2009 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. Name & Designation of the No. Presiding Officer appointed in the Special Court
Area for which the appointment made in Special Court (3)
Name of the Special Court established by the State Government (4)
Revenue District , Sheopur
Special Court , Sheopur (1) 1 (2) Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge , SC/ ST ( POA) Act, Sheopur .
क्र. डी- 1231- तीन-6-4/81 - भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-1715- तीन- 6-4/81- भाग- चार , दिनांक 19 जून 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,
अनुसूची
क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(1)
(2)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश कीनियुक्तिकी गई (3)
राजस्व जिला मुरैना
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4) विशेष न्यायालय , मुरैना 1 श्रीमती ऊषा क्षोत्रीय , अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना.
1450
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2012
No. D - 1231 - III - 6-4/ 81 - Pt . - VII .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No.C - 1715 - III - 6-4/81 -Pt . -V dated 19th June 2008 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(1)
Area for which the appointment made in Special Court (3)
(2)
Name of the Special Court established by the State Government (4) 1
Revenue District , Morena
Special Court , Morena Smt . Usha Shotriya , Additional Sessions Judge , Morena ,
J क्र. डी- 1233-तीन-6-4/81 - भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई -1417-तीन-6-4/81- भाग- चार, दिनांक 17 मार्च 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई
(1)
(2)
(3)
1
राजस्वजिला छतरपुर
(4) विशेष न्यायालय , छतरपुर श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा , अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.
No. D - 1233 - III - 6-4/ 81 - Pt. - VII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 1417 - III - 6-4/ 81 - Pt. - IV dated 17th March 2011 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No. (1) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Area for which the
appointment made in
Special Court
(3)
Name of the Special Court established by the State Government (4) 1
Special Court , Chhatarpur
Revenue District , Chhatarpur .
Shri Krishna Murty Mishra Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी. ई. )