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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 20 April 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-04-20.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2012- चैत्र 31 , शक 1934

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. ई - 5-739- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस . , प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्री हीरालाल त्रिवेदी की अवकाश अवधि में श्री अजीत केसरी , आयएएस. , पुनर्वास आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश

1451

शासन , राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक , शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री हीरालाल त्रिवेदी द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

1452

(5) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-121-2012-5- एक. श्री ओ. पी. रावत, भाप्रसे (म. प्र. 1977) उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय , सार्वजनिक उपक्रम विभाग में सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं .

क्र. ई - 5-873 - आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , सबलगढ़ जिला- मुरैना को दिनांक 15 से 22 मार्च 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. ई- 5-464- आयएएस लीव-5 -एक.- ( 1 ) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस . , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग कोदिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2012 एवं 9, 10 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव,

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-523- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, भोपाल को दिनांक 26 से 31 मार्च 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 , 24, 25 मार्च 2012 एवं 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 1-130-2012-5- एक. डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे , संचालक, खेल एवं युवा कल्याण मध्यप्रदेश के दिनांक 9 अप्रैल 2012से 10 मई 2012 तक प्रशिक्षण/अवकाश पर रहने की अवधि में, श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ संचालक, खेल एवं युवा कल्याण मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भाग 1 ]

1453

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. ई- 1-102-2012-5-एक. श्री आलोक श्रीवास्तव , भाप्रसे, (1984) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप उनके पद का अतिरिक्त प्रभार डॉ. देवराज विरदी, भाप्रसे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई - 1-102-2012-5- एक.- श्री आलोक श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवायें भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2012

क्र. एफ-ए- 5-16-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर , खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश का

अ. अवकाश अवधि कुल

अभियुक्ति क्र.

दिन

प्रकार

(1) (2)

(3) (4)

(5)

कम्युटेड अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 13-2-2012 से 5 दिन 17-2-2012 तक.

अवकाश 11 एवं 12-2-2012 तथा

पूर्ण वेतन अवकाशके पश्चात्दिनांक

18 से 20-2-2012 तक

तथा भत्तों

के सार्वजनिक अवकाश का

सहित

अवकाश. लाभ उठाने की अनुमति सहित.

पूर्ण वेतन अवकाश के पूर्व में दिनांक

8-3-2012 से 11-3-2012 2 12-3-2012 से 19 दिन 30-3-2012 तक.

तथा भत्तों

सहित एवं अवकाश के पश्चात्

अवकाश. में दिनांक 31-3-2012 से

1-4-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय शर्मा , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. ई - 5-765 - आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कारलिन खोंगवार देशमुख , आयएएस. , तत्का. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को निम्नानुसार अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है: - 1. दिनांक 12 से 15 अप्रैल 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश.

2. दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2010 तक तेरह दिन लघुकृत अवकाश.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती कारलिन खोंगवार देशमुख को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-766 - आयएएस- लीव -5- एक- श्री शोभित जैन , आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक नौ दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर , अवर सचिव " कार्मिक " भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. बी-1-39-2012-2- एक. सुश्री नीतू सिंह, राप्रसे उपायुक्त, भू- अभिलेख , ग्वालियर ने आवेदन पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती नीतू माथुर करने का अनुरोध किया है.

( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा सुश्री नीतू सिंह, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री नीतू सिंह के स्थान पर श्रीमती नीतू माथुर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती नीतू माथुर के सेवा अभिलेखों में की जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, अवर सचिव " कार्मिक" .

1454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

एफ. 11-36-06- सूअप्र- 1-9.- राज्य शासन एतद्वारा माननीय श्री पदमपाणि तिवारी , मुख्य सूचना आयुक्त ( से.नि. ) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण कीस्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल, उपसचिव.

वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 935-638-12 -ई - चार. राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 तथा समय - समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत जनपद पंचायतों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की लंबित अंकेक्षण आपत्तियों तथा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने , अधिनियम की धारा -10 की उपधारा ( 3 ) एवं ( 4) के अनुसार आगामी कार्यवाही करने के बारे में निर्णय लेने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में आक्षेपों का प्रत्याहरण करने तथा जनपद पंचायतों द्वारा संपरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं करने पर इनके विरुद्ध आगामी कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन करता है:-

कलेक्टर

अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सदस्य

सदस्य सचिव उप संचालक ( पंचायत ऑडिट ) क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म. प्र.

समिति की बैठक अधिकतम तीन मास के अन्तराल में आयोजित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा, सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 1-5-1992- सात-9 ( नजूल ) .- नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम, 1976 क्रमांक 33 सन् 1976 की धारा 2 के खण्ड ( डी ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम ( 3 ) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनु. क्र. (1)

अधिकारी का नाम (2)

नगर बस्ती समूह (3) 1

इन्दौर श्री नारायण पाटीदार, अपर कलेक्टर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, अवर सचिव.

गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2012

क्र. एफ- 03-78-2011 - दो ए( 3 ) .- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2011 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ- 03-89-2011 - दो ए( 3 ) , दिनांक 30 दिसम्बर 2011 को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, अधीक्षक भू- अभिलेख , नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 26-7-2011 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- भाग " बी " एवं " सी " ( बिना पुस्तकों के) एवं प्रश्नपत्र द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3) अनु. (1)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री भगवानदास तमखानियां भाग 1 ]

1455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

2

राजस्व निरीक्षक श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़

3

डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सुनीता खण्डायत

भोपाल संभाग

4

डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश राठौड़

5 श्री ब्रजेश सक्सैना

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर सुश्री टीना यादव

6

सहायक कलेक्टर 7 सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल

8

सहायक कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल

सहायक कलेक्टर 9 श्री अनुराग चौधरी

श्री अनय द्विवेदी

10

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 11 श्री गणेश शंकर मिश्रा

12 श्री आशीष सिंह

सहायक कलेक्टर 13 श्री भास्कर लाक्षाकार

सहायक कलेक्टर 14 श्री कर्मवीर शर्मा

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 15 श्री तरूण राठी

सहायक कलेक्टर 16 कुमारी शिल्पा

17 श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह

सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 18 श्री अंकुर मेश्राम

जिला संयोजक 19 श्री विवेक कुमार पाण्डेय

(आजाकवि) .

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

राजस्वनिरीक्षक 1 श्रीमती सुनिता देहलवार

2 श्रीमती मनिषा मिश्र

राजस्व निरीक्षक 3

राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत

4 श्री जगदीश प्रसाद घांगोरियां

राजस्व निरीक्षक 5

राजस्व निरीक्षक श्री शिवसिंह कोरकू

6

राजस्व निरीक्षक श्री रामनिवास शर्मा

7

राजस्व निरीक्षक श्री अशोक सिंह तोमर

8

राजस्व निरीक्षक श्री प्रमोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 9 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल

10 श्री रामनिवास शर्मा

राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 11 श्री रमेश चन्द्र चौहान

राजस्व निरीक्षक 12 श्री मुंशीराम कुमरे

राजस्व निरीक्षक 13 श्री बंसत कुमार बरखानियां

राजस्व निरीक्षक 14 श्री रविन्द्र कुमार डाबर

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक श्री रजान सस्तियां

15

राजस्व निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह भांवर

16

राजस्व निरीक्षक 17 श्री देवराम निहरता

राजस्व निरीक्षक 18 श्री मुन्नालाल वास्कले

राजस्व निरीक्षक 19 श्री इगूसिंह गणावा

राजस्व निरीक्षक 20 श्री खूनी कुमार पंडोले

राजस्व निरीक्षक श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा

21

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश सरवटे

22

श्री आर. पी . सिटोके

राजस्व निरीक्षक 23

राजस्व निरीक्षक श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी

24

राजस्व निरीक्षक 25 श्री कमलेश पाराशर

श्री संतोष पाटील

राजस्व निरीक्षक 26

श्री रामजीवन लभानियां

राजस्व निरीक्षक 27

राजस्व निरीक्षक 28 श्री त्रिलोक चन्द्र नागोत्रा

राजस्व निरीक्षक 29 श्री सुन्दर लाल ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 30 श्री दीपक कुमार गीते

राजस्व निरीक्षक श्री रणजीत सिंह बघेल

31

सहा. परियोजना प्रशा.

32 श्रीमती मीना मण्डलोई

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 33 श्री बी. के. सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 34 श्री मनीराम आर्मो

राजस्व निरीक्षक 35 श्री भागचन्द्र सनोडियां

राजस्व निरीक्षक 36 श्री दुलारे लाल परते

राजस्व निरीक्षक 37 श्री भरत सिंह राय

राजस्व निरीक्षक 38 श्री अजय श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 39 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 40 श्री उमेश सिंह कुशवाहा

राजस्व निरीक्षक 41 श्री रमेश प्रसाद साहू

राजस्व निरीक्षक 42 श्री भागसिंह धुर्वे

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 43 श्री मनीराम गौड़

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 44 श्री दिनेश कुमार पनिका

राजस्व निरीक्षक श्री कन्हैयालाल तेकाम

45

राजस्व निरीक्षक 46 श्री मंगलदास चक्रवर्ती

राजस्व निरीक्षक 47 श्री लालमणि प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 48 श्री वैशाखू राम प्रजापति

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 49 श्री मोती लाल पंथी

कार्यालय अधीक्षक 50 श्री एन. एस. सिद्दीकी 1456

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3)

डिप्टी कलेक्टर 51 श्री शैलेन्द्र सिंह

डिप्टी कलेक्टर 52 कुमारी रितु चौहान

डिप्टी कलेक्टर 53 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 54 सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 55 श्री दीपक कुमार वैद्य

राजस्व निरीक्षक 56 श्री दर्शन लाल नेगी

राजस्व निरीक्षक 57 श्री धनीराम गनपत अहिरवार

उज्जैन संभाग

58 श्री गोवर्धन लाल राजौरियां

राजस्व निरीक्षक

जिला संयोजक 59 श्रीमती शकुन्तला डामोर

(आजाकवि) .

भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 03-61-2011- दो ए ( 3 ) शुद्धि पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर , 2011 के अन्तर्गत दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र " पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया " ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी जिसमें भोपाल संभाग से सम्मिलित निम्नलिखित सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों को निम्नस्तर के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-15- 77-1- ह.आ.से. , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

1. श्री अंकुर मेश्राम, डिप्टी कलेक्टर

2. श्री दीपक कुमार वैद्य , डिप्टी कलेक्टर

क्र. एफ. 03-74-2011 - दो ए (3 ) शुद्धि पत्र. - राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2011 के अन्तर्गत दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र " सिविल विधि तथा प्रक्रिया " ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी जिसमें भोपाल संभाग से सम्मिलित निम्नलिखित सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-15-77-1- ह.आ.से. , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

1. श्री अंकुर मेश्राम, डिप्टी कलेक्टर

2. श्री दीपक कुमार वैद्य, डिप्टी कलेक्टर.

[ भाग 1 क्र. एफ. 03-77-2011 - दो ए ( 3 ) शुद्धि पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के अन्तर्गत दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र " द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया " ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी भोपाल संभाग से सम्मिलित निम्नलिखित सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों को निम्नस्तर के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-15-77-1- ह.आ.से. , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

1 . श्री दीपक कुमार वैद्य, डिप्टी कलेक्टर

2. सुश्री टीना यादव , डिप्टी कलेक्टर.

क्र. एफ. 03-85-2011 - दो ए ( 3 ) शुद्धि पत्र. - राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त 2011 को " प्रश्नपत्र तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया " ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी जिसमें भोपाल संभाग से सम्मिलित निम्नलिखित सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारी को निम्नस्तर के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-15-77-1 - ह.आ.से. , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

1. श्री दीपक कुमार वैद्य , डिप्टी कलेक्टर.

क्र. एफ- 03-88-2011 - दो ए( 3 ).- इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2012 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 03-87-2011 - दो-ए ( 3 ) , दिनांक 4 दिसम्बर 2011 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) एवं लेखा- द्वितीय (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री शिवशंकर मिश्र

राजस्व निरीक्षक 2 श्री कन्हैयालाल तेकाम भाग 1 ]

1457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

3

राजस्व निरीक्षक श्री सुन्दरलाल दुबे

4

राजस्व निरीक्षक श्री गोपी चन्द पवार

5

राजस्व निरीक्षक श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर

6

राजस्व निरीक्षक श्री रामसेवक कोल

7

राजस्व निरीक्षक श्री जयसिंह धुर्वे

8

राजस्व निरीक्षक श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़

9 श्री मनीराम आर्मी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 10 श्री दामोदार प्रसाद दुबे

राजस्व निरीक्षक 11 श्री हेमन्त कुमार अवधियां

राजस्व निरीक्षक 12 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा

13 श्री भरत सिंह राय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 14 श्री चरण सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 15 श्री रतनशाह उइके

राजस्व निरीक्षक 16 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 17 श्री भागसिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 18 श्री अरविंद कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 19 श्री चन्द्रभान दीवान

20 श्री अजय श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 21 श्री नारायण प्रसाद कुशराम

राजस्व निरीक्षक 22 श्री सुन्दर लाल धुर्वे

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 23 श्री रमेश चन्द्र चौहान

राजस्व निरीक्षक 24 श्री मंशीराम कुमरे

राजस्व निरीक्षक 25 श्री बंसत कुमार बरखानियां

26 श्री रजान सस्तियां

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 27 श्री चन्द्रपाल पाल

राजस्व निरीक्षक 28 श्री उदयवीर सिंह भांवर

राजस्व निरीक्षक 29 श्री देवराम निहरता

राजस्व निरीक्षक 30 श्री धुलियां पालियां

राजस्व निरीक्षक 31 श्री सुनिल कुमार बागुल

राजस्व निरीक्षक 32 श्री संतोष पाटिल

राजस्व निरीक्षक 33 श्री वरूण कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 34 श्री भागीरथ चौहान

राजस्व निरीक्षक 35 श्री मनोज कुमार राय

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 36 श्री दृगपाल सिंह बैस

राजस्व निरीक्षक 37 श्रीमती सुनीता देहलवार

(3) (1)

(2)

राजस्व निरीक्षक 38 श्रीमती मनीषा मिश्रा

राजस्व निरीक्षक श्रीमती सरिता भदौरियां

39

श्री अजयशंकर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 40

राजस्व निरीक्षक 41 श्री महेन्द्र सिंह यादव

श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार राजस्व निरीक्षक 42

श्री चन्द्रमोहन शर्मा

राजस्व निरीक्षक 43

राजस्व निरीक्षक श्री अशोक सिंह तोमर

44

राजस्व निरीक्षक 45 श्री प्रमोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

46

राजस्व निरीक्षक 47 श्री संजीव कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक श्रीमती नीरज मिश्रा

48

राजस्व निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार जैन

49

राजस्व निरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा

50

राजस्व निरीक्षक श्री रामप्रसाद बरेलियां

51

राजस्व निरीक्षक 52 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 53 श्री धीरज सिंह परिहार

राजस्व निरीक्षक 54 श्री उत्तम कुमार शर्मा

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 55 श्री दयाराम निगम

भोपाल संभाग

56

राजस्व निरीक्षक श्री मोतीलाल पंथी

डिप्टी कलेक्टर 57 श्री शैलेन्द्र सिंह

उप जिलाध्यक्ष 58 कुमारी रितु चौहान

डिप्टी कलेक्टर 59 श्री राजेश राठौड़

श्री ब्रजेश सक्सैना

डिप्टी कलेक्टर 60

डिप्टी कलेक्टर 61 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर 62 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल

डिप्टी कलेक्टर 63 कुमारी टीना यादव

डिप्टी कलेक्टर 64 श्री दीपक कुमार वैद्य

सहायक कलेक्टर 65 श्री अभिजीत अग्रवाल

सहायक कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी

66

सहायक कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी

67

श्री गणेश शंकर मिश्रा

सहायक कलेक्टर 68

श्री आशीष सिंह

सहायक कलेक्टर 69

सहायक कलेक्टर 70 श्री भास्कर लाक्षाकार

71

सहायक कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा

सहायक कलेक्टर 72 श्री तरूण राठी 1458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3)

सहायक कलेक्टर 73 श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह

74 श्री धनीराम गनपत अहिरवार राजस्व निरीक्षक

डिप्टी कलेक्टर 75 श्री अंकुर मेश्राम

76 श्री ओमप्रकाश सनोडियां

डिप्टी कलेक्टर 77 श्री दर्शन लाल नेगी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 78 श्री राजू लोखण्डे

79 श्री भैयालाल भील

राजस्व निरीक्षक

कार्यालय अधीक्षक 80 श्री एन.एस. सिद्दीकी

सहायक कलेक्टर 81 कुमारी तन्वी सुन्द्रियाल

राजस्व निरीक्षक 82 श्री राजेश राम

निम्नस्तर

शहडोल संभाग

1

राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश कुमार पनिका

2

राजस्व निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह मरावी

3 श्री मंगलदास चक्रवर्ती

राजस्व निरीक्षक 4 श्री श्यामलाल मोंगरे

राजस्व निरीक्षक 5

राजस्व निरीक्षक श्री राजकुमार टांडियां

राजस्व निरीक्षक 6 श्री रामाधार अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 7 श्री लालमणि प्रजापति

8

राजस्व निरीक्षक श्री ललित कुमार धार्वे

9

राजस्व निरीक्षक श्री बैशाखूराम प्रजापति

जबलपुर संभाग

1

राजस्व निरीक्षक श्री चैनसिंह मार्को

2 श्री मंगलसिंह मार्को

सहा. अधी.

भू-अभिलेख.

3 श्री राजेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 4

नायब तहसीलदार श्री भागचन्द सनोडियां

5 श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर

राजस्व निरीक्षक 6 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन

राजस्व निरीक्षक 7

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार पटवा

8

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश कुमार दुबे

श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

राजस्व निरीक्षक 9

राजस्व निरीक्षक 10 श्री राजूलाल नामदेव

राजस्व निरीक्षक 11 श्री भगवानदास रैदास

राजस्व निरीक्षक 12 श्री उमेश सिंह कुशवाहा

राजस्व निरीक्षक 13 श्री रमेश प्रसाद साहू

14 श्री रामराज चौधरी

राजस्व निरीक्षक

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 15 श्री रधवा कोल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 16 श्री प्रमोद कुमार उपगड़े

राजस्व निरीक्षक 17 श्री बी . के. सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक श्री दुलारे लाल परते

18

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद झारियां

19

राजस्व निरीक्षक 20 श्री रमेश कुमार मरावी

राजस्व निरीक्षक 21 श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम

राजस्व निरीक्षक 22 श्री अमृत लाल धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 23 श्री रविशंकर धुर्वे

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 24 श्री इगुसिंह गणावा

राजस्व निरीक्षक श्री प्रकाश चंद शर्मा

25

राजस्व निरीक्षक श्री कन्छेदीलाल जैन

26

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश सरवटे

27

राजस्व निरीक्षक श्री आर.पी. सिटोके

28

राजस्व निरीक्षक 29 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी

राजस्व निरीक्षक 30 श्री कमलेश पाराशर

राजस्व निरीक्षक 31 श्री योगेश मलतारे

राजस्व निरीक्षक 32 श्री रजनीश उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 33 श्री संतोष कुमार कुशवाहा

राजस्व निरीक्षक 34 श्री कैलाश सिसौदिया

राजस्व निरीक्षक 35 श्री रविन्द्र कुमार डाबर

राजस्व निरीक्षक श्री मुन्ना लाल वास्कले

36

राजस्व निरीक्षक 37 श्री खूनीकुमार पंडोले

राजस्व निरीक्षक श्री रामलाल खेड़ेकर

38

श्री भगवानदास तमखनिया

राजस्व निरीक्षक 39

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 40 श्री मनीराम गौड़

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 41 श्री शिरोमन सिंह

राजस्व निरीक्षक 42 श्री विनोद कुमार चौरसिया

राजस्व निरीक्षक 43 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार

राजस्व निरीक्षक 44 श्री भूदेव सिंह महोबिया

राजस्व निरीक्षक 45 श्री राजेश शर्मा

राजस्व निरीक्षक 46 श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर भाग 1 ]

1459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 47 श्री रामनिवास शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 48 श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 49 श्री रहीस खान

राजस्व निरीक्षक 50 श्री जगदीश प्रसाद धांगोरियां

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 51 श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 52 श्री राजेन्द्र कुमार गुहा

53 श्री जयदेव शर्मा

सहा. अधि.

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 54 श्री गोवर्धन लाल राजौरिया

राजस्व निरीक्षक 55 श्री राकेश कुमार मित्तल

राजस्व निरीक्षक 56 श्री विनोद पटेल

राजस्व निरीक्षक 57 श्री रघुनाथ मचार

राजस्व निरीक्षक 58 श्री मांगीलाल चौहान

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 59 श्री राजेश कुमार धाड़से

डिप्टी कलेक्टर 60 कु. तृप्ति श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 61 श्री प्रहलाद सिंह मीना

62 श्री राधेश्याम राठौर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 63 श्री श्यामसिंह तारे

राजस्व निरीक्षक 64 श्री मनोहर कुल्हारे

राजस्व निरीक्षक 65 श्री हरीश चन्द्र तोमर

राजस्व निरीक्षक 66 श्री कृष्ण कुमार बालापुरे

राजस्व निरीक्षक 67 श्री अनिल गव्हाड़े

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. डी- 15-10-2008 - चौदह-3.- समर्थन मूल्य पर " गेहूं" की खरीदी का अधिक से अधिक लाभ मध्यप्रदेश के कृषकों को दिये जाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि (बोनस ) की घोषणा की गयी है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये राज्य शासन के द्वारा नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से " गेहूं" की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्थिति में राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2012 में घोषित प्रोत्साहन राशि ( बोनस ) पर देय मण्डी फीस से छूट देता है : - परन्तु मंडी फीस के भुगतान से यह छूट केवल राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2012 हेतु घोषित प्रोत्साहन राशि ( बोनस ) पर मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. डी- 15-58-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 10th April 2012

No. D - 15-10-2008 - XIV -3.- For maximizing the benefit of procurement of " Wheat " on Support Price to the farmers of Madhya Pradesh , State Government has declared Bonus on the Minimum Support Price .

In exercise of the powers conferred sub- section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempt the Organisation (s ) appointed by the State Government for procurement of "wheat" on minimum support price and or agency ( s ) appointed by the said Organisation for the purpose , from payment of market fee , payable on the said Bonus declared by the state Government for the year 2012:

Provided that the above exemption from payment of market fee shall only be on the Bonus declared by the State Government for the year 2012 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

1460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस ब ( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 07 नवम्बर, 2009 , जो मध्यप्रदेश " राजपत्र " भाग - एक, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, को, आंशिक रूप से, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , श्री संजीव कुमार सरैया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) तथा (ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्: -

राजस्व जिले

( 1 ) ग्वालियर , ( 2 ) गुना, ( 3 ) शिवपुरी , ( 4 ) छतरपुर (5) दतिया, ( 6 ) अशोकनगर, ( 7) भिण्ड.

[ भाग 1 F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention ofCorruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1- 5-96- XXI - B ( 1 ) dated 7th November , 2009 , which was published in the Madhya Pradesh " Gazette " Part - I , dated 20th November , 2009 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints Shri Sanjeev Kumar Sariya , Additional Sessions Judge , Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and (b) of sub - section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely:-

REVENUE DISTRICTS

(1) Gwalior , (2) Guna , (3) Shivpuri , ( 4) Chhatarpur , (5) Datia , ( 6) Ashoknager , (7) Bhind .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 933-638-2012- ई - चार.- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 8 , 9 और 10 के अधीन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश को प्रदत्त शक्तियां, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में वर्णित किये गये अनुसार, कॉलम ( 6 ) में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) से प्रत्याहरित करते हुए सारणी के कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रत्यायोजित 1461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

करती है , अर्थात्:-

अनुसूची

क्र.

अभ्युक्तियां अधिनियम कीधारा

प्रत्यायोजित शक्तियों की विशिष्टता

उस अधिकारी का पदनाम जिसे शक्तियांप्रत्योजित की जाना है

वर्तमान में शक्तियाँ धारण करने वाले अधिकारी का पदनाम

(3)

(1) (2)

(5)

(6)

(4)

1

धारा 9 . धारा 8 एवं

स्थानीय निधि संपरीक्षा , म.प्र. क्षेत्रीय उपसंचालक, 1. संयुक्त संचालक , संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

संपरीक्षा प्रतिवेदन पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी - 1. पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के संभागीय स्तर पर नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना.

ऐसी स्थानीय निकाय ( त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं एवं कृषि उपज मंडी समितियों को छोड़कर ) के संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तुतैयार कराना एवं प्रतिवेदन प्रसारण करना, जिनकी वार्षिक आय अथवा व्यय राशि रु. 50 करोड़ से 100 करोड़ तक है.

2. संक्षिप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन- संपरीक्षा प्रतिवेदन में निहित गबन, हानि तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का संक्षिप्त प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष , स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करना.

क्षेत्रीय उपसंचालक, 2. स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

1. पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के संभागीय स्तर पर नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना.

संयुक्त संचालक, म.प्र. संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा , (पंचायत प्रकोष्ठ) ,

ऐसी जिला पंचायत , जनपद पंचायत एवं कृषि उपज मंडी समितियों के संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु तैयार कराना एवं प्रसारण करना, जिनकी वार्षिक आय अथवा व्यय रु. 50 करोड़ से 100 करोड़ तक है.

2. संक्षिप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन- संपरीक्षा प्रतिवेदन में निहित गबन, हानि तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का संक्षिप्त प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष , महालेखाकार ग्वालियर (केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिये ) एवं विभागाध्यक्ष , स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करना.

1462

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(3)

(1) (2)

(4) क्षेत्रीय उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

3. उपसंचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा, म.प्र.

क्षेत्रीय उपसंचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

4. उ पसंचालक , ( पंचायत ऑडिट ) क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

क्षेत्रीय उपसंचालक, 5. सहा. स्थानीय निधि संपरीक्षा, जिला म.प्र.

स्थानीय

संपरीक्षा, म.प्र.

[ भाग 1

(6)

(5)

1. पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के संभागीय स्तर पर नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना.

ऐसी स्थानीय निकाय ( त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं एवं कृषि उपज मंडी समितियों को छोड़कर ) के संपरीक्षा प्रतिवेदन कीविषयवस्तु तैयार कराना एवं प्रसारण करना, जिनकी वार्षिक आय अथवा व्यय राशि रु. 50 करोड़ की सीमा तक है .

2. संक्षिप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन- संपरीक्षा प्रतिवेदन में निहित गबन, हानि तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का संक्षिप्त प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करना.

पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी के संभागीय स्तर पर नियंत्रण अधिकारी को जारी करना.

ऐसी जिला पंचायत, जनपद 1. पंचायत एवं कृषि उपज मंडी समितियों के संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु तैयार कराना एवं प्रसारण करना, जिनकी वार्षिक आय अथवा व्यय रु. 50 करोड़ कीसीमा तक है.

2. संक्षिप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन- संपरीक्षा प्रतिवेदन में निहित गबन, हानि तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का संक्षिप्त प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष , महालेखाकार ग्वालियर (केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिये ) एवं विभागाध्यक्ष , स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करना.

संचालक , ग्राम पंचायत ( ग्राम कोष कार्यालय सहित) के संपरीक्षा प्रतिवेदन निधि की विषयवस्तु तैयार करना एवं प्रसारण करना.

पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी ( ग्राम पंचायत ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत एवं उपसंचालक ( पंचायत आडिट ) क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. को प्रेषित करना.

संक्षिप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन- स्थानीय प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. एवं विभागाध्यक्ष , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. को प्रेषित करना.

1463 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(4)

(6)

(5)

(3)

2 धारा 10 क्षेत्रीय उपसंचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा , म.प्र.

1. उपसंचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

संपरीक्षा आपत्तियों का अंतिम निपटारा पूर्ण रूप से समाधान होने के कृषि उपज मंडी समितियों पश्चात् ही किया जायेगा.

1. संपरीक्षा आपत्ति ( त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं एवं को छोड़कर ) के अनुसार ऐसी रकम की वसूली तथा उसे जमा करने का सत्यापन

होने पर.

2. प्रक्रियात्मक तथा सूचनात्मक आपत्तियां होने पर.

3. संपरीक्षा आपत्तियों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करने पर.

क्षेत्रीय उपसंचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

2. उप संचालक , ( पंचायत ऑडिट ) क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म. प्र.

1. जिला पंचायत, जनपद संपरीक्षा आपत्तियों का अंतिम पंचायत एवं कृषि उपज निपटारा पूर्ण रूप से समाधान होने के मंडी समितियों के लेखों की पश्चात् ही किया जायेगा. संपरीक्षा आपत्ति के अनुसार ऐसी रकम की वसूली तथा उसे जमा करने का सत्यापन होने पर.

2. प्रक्रियात्मक तथा सूचनात्मक आपत्तियां होने पर.

3. संपरीक्षा आपत्तियों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करने पर.

क्षेत्रीय उपसंचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

3. सहा . संचालक , जिला कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

1. समस्त ग्राम पंचायतों ( ग्राम संपरीक्षा आपत्तियों का अंतिम निपटारा कोष सहित ) की संपरीक्षा पूर्ण रूप से समाधान होने के पश्चात् आपत्ति के अनुसार ऐसी ही किया जायेगा. रकम की वसूली तथा उसे जमा करने का सत्यापन होने पर.

2. प्रक्रियात्मक तथा सूचनात्मक आपत्तियां होने पर.

3. संपरीक्षा आपत्तियों के निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करने पर.

3 धारा 10 क्षेत्रीय उपसंचालक , 1. स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

उपसंचालक, क्षेत्रीय म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय स्थानीय अधिनियम , 1973 की धारा 8 निधि संपरीक्षा, म.प्र . और 9 के अनुसार स्थानीय संपरीक्षा आपत्तियों का प्रत्याहरण और अंतिम निपटारा वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ-1 ( सी )/ 1 /06/ई/चार, 1464

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

निकायों (त्रिस्तरीय पंचायतीराज दिनांक 5-5-2006 द्वारा संभागायुक्त संस्थाओं एवं कृषि उपज मंडी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा , समितियों को छोड़कर ) के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये लेखों पर तैयार की गई संपरीक्षा स्पष्टीकरण के प्रकाश में उपयुक्त रिपोर्ट में यथा उल्लेखित हानि, परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् किया गबन एवं गंभीर वित्तीय जायेगा. अनियमितता से संबंधित संपरीक्षा आपत्तियां होने पर.

क्षेत्रीय उपसंचालक , 2. स्थानीय निधि संपरीक्षा , म.प्र.

उ पसंचालक , स्थानीय संपरीक्षा, म.प्र. ( पंचायत आडिट ) क्षेत्रीय कार्यालय निधि

म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8 और 9 के अनुसार जिला/जनपद पंचायत एवं कृषि उपज मंडी समितियों के लेखों पर तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट में यथा उल्लेखित हानि, गबन एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित संपरीक्षा आपत्तियां होने पर.

1. जिला पंचायत एवं कृषि उपज मंडी समिति की संपरीक्षा आपत्तियों का प्रत्याहरण और अंतिम निपटारा वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ-1 ( सी) / 1 /06/ई/चार, दिनांक 5-5-2006 द्वारा संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा , स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में उपयुक्त परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा.

2. जनपद पंचायतों की संपरीक्षा आपत्तियों का प्रत्याहरण और अंतिम निपटारा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा , स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में उपयुक्त परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा.

क्षेत्रीय उपसंचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

3. सहायक संचालक, जिला कार्यालय , स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.

म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8 आपत्तियों का प्रत्याहरण और अंतिम और 9 के अनुसार ग्राम पंचायतों निपटारा तहसील के अनुविभागीय (ग्राम कोष सहित ) के लेखों अधिकारी ( राजस्व ) की अध्यक्षता में पर तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट गठित समिति द्वारा , स्थानीय प्राधिकारी में यथा उल्लेखित हानि, गबन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता में उपयुक्त परामर्श प्राप्त करने के से संबंधित संपरीक्षा आपत्तियां पश्चात् किया जायेगा . होने पर.

1. म.प्र . शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 ( सी ) 1 / 2006 /ई/चार, भोपाल , दिनांक 9-11-2006 .

टीप.-

2. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -1 ( सी) 1 /2006/ई/चार, भोपाल , दिनांक 12-1-2007.

25-1-2008 को उपरोक्तानुसार 3. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 ( सी ) 1 /2006/ई/चार, भोपाल , दिनांक अधिक्रमित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. मिश्रा, सचिव.

1465 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. एफ- 2-25-2025- जसं- चौबीस. - राज्य शासन, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर में जिला जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2 ) नवीन पांच एवं पूर्व में गठित सात जिलों में जिला जनसंपर्क कार्यालयों के लिये अधिकारी/ कर्मचारियों के निम्नलिखित 46 पदों के सृजन करने की अनुमति प्रदान करता है :-

क्र.

वेतनमान

टीप

पद संख्या

पद का नाम

(2)

(3)

(5)

(1)

(4)

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

05

सहायक संचालक

जिला जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर के लिए एक- एक पद.

2

5200-20200 ग्रेड पे 2800

05

प्रचार सहायक ग्रेड- एक

जिला जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर के लिए एक- एक पद.

3

12

सहायक ग्रेड- तीन सह डाटा एन्ट्री आपरेटर.

5200-20200 ग्रेड पे 1900 (संविदा पर, वेतनमान के न्यूनतम पर ग्रेड पे सहित) .

जिला जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी , कटनी, नीमच , हरदा उमरिया के लिए एक - एक पद.

4

24

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भृत्य/चौकीदार.

4400-7440 ग्रेड पे-1300 (संविदा कलेक्टर दर पर) .

जिला जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, सिंगरौली , अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी , कटनी , नीमच , हरदा, उमरिया के लिए दो-दो पद.

कुल पद 46

( 3 ) नियमित स्थापना के 10 पदों ( सहायक संचालक -05 एवं प्रचार सहायक ग्रेड - एक, 05 ) की पूर्ति विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार तथा सहायक ग्रेड - तीन, सह - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 12 पद ग्रेड- पे सहित न्यूनतम वेतनमान संविदा पर और चतुर्थ श्रेणी के 24 पदों की पूर्ति संविदा कलेक्टर दर पर की जायेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लाजपत आहूजा, अपर सचिव.

1466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. एफ- 3-49-2012- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17- क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:-

पद/व्यक्ति

संस्था का नाम

का नाम

अधिनियम की धारा 17क( 1 )की उपधारा

(3) (1)

(2)

अध्यक्ष

(क)

अध्यक्ष

पद

(4)

सदस्य

नगर पंचायत, रामपुर बाघेलान , जिला सतना

सदस्य

जिला पंचायत, सतना

(ख)

सांसद

सदस्य

संसदीय क्षेत्र सतना

(ग)

विधायक

(घ)

(ङ)

लागू नहीं.

लागू नहीं.

अध्यक्ष

(च)

सरपंच

(छ)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र , रामपुर बाघेलान , जिला सतना

सदस्य

जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान, जिला सतना

सदस्य

ग्राम पंचायत , बढौरा

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बांधा ( झूसी -1 , झूसी -2 )

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जमुना

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, तपा

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खारी

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, महुरछ कदैला ( शंकरपुर )

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सेल्हना ( टिकुरी हेतु)

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बठिया ( बम्हौरी )

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मनकहरी

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, ऐरा ( पड़रिया हेतु )

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, करहीलामी

1. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला सतना

(ज)

2. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

5. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री , विद्युत मण्डल , सतना

6. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लो . स्वा. यां. , सतना

7. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग , सतना

समिति का संयोजक

(झ)

समिति संयोजक.

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भाग 1 ]

1467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1235-12.-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश " राजपत्र ", दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 17 , 18 , 23 , 44, 55 , 57, 63 , 64 , 66 , 68 , 71 , 74, 92 , 101 और 108 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3) बालाघाट

"6.

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बालाघाट

17.

बुरहानपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बुरहानपुर.

18.

छतरपुर

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर

23.

दमोह

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह

44.

होशंगाबाद अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , पिपरिया.

55.

मण्डला

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला

57.

मन्दसौर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर

63

मुरैना

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा 64.

नरसिंहपुर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर

66.

नीमच

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच 68 . पन्ना विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 पन्ना.

सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला बुरहानपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 20 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला, दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र पिपरिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला मण्डला का समस्त विद्युत् क्षेत्र सीतामऊ का विद्युत् क्षेत्र ( राजस्व तहसील सीतामऊ एवं सुवासरा को सम्मिलित कर) .

जौरा का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला नीमच के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) सिविल जिला पन्ना के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

1468

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 71 .

रायसेन

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बेगमगंज.

74.

राजगढ़

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) नरसिंहगढ़ .

92

शहडोल

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) ब्यौहारी.

101

सीधी

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश सीधी

108

विदिशा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बासौदा.

(4)

बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र

नरसिंहगढ़ का विद्युत् क्षेत्र

ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला सीधी के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायलय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

बासौदा का विद्युत् क्षेत्र ".

टिप्पणी- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 (E) 83-03-3056 - XXI - B- ( One ) 011-1235-12 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83- 03 - XXI - B- ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th of September , 2010 namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial numbers 6 , 17 , 18 , 23 , 44, 55 , 57 , 63, 64, 66 , 68 , 71 , 74, 92, 101 and 108 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE S.No.

Name of Special Court Name of the Civil District

(3) (2)

(1)

"6 .

Balaghat

IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

Burhanpur

17. Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge (FastTrack Court) Burhanpur .

Chhatarpur

18. IVthAdditional Sessions Judge , Chhatarpur.

Territorial jurisdiction of Special Court(According to the electricity Area) (4)

All Electricity Area of Civil District Balaghat ( excluding the jurisdiction of Special Court as specified at Serial No. 7) .

All Electricity Area of Civil District Burhanpur.

All Electricity area of Civil District , Chhatarpur ( excluding the jurisdiction of Special Courts as specified at Serial No. 19 and 20) .

भाग 1 ]

1469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

23 .

Damoh

IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh .

44.

Hoshangabad Additional Sessions Judge (FastTrack Court) Pipariya.

55.

Mandla

IstAdditional Sessions Judge , Mandla .

57 .

Mandsaur

IIIrd Additional Sessions Judge Mandsaur .

63 .

Morena

IInd Additional Sessions Judge, Jora.

64

Narsinghpur

IstAdditional Sessions Judge , Narsinghpur.

66.

Neemuch

IstAdditional Sessions Judge, Neemuch .

Panna

68.

Special Judge Scheduled Castes and Schduled Tribes , (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 , Panna .

71.

Raisen

IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) Begumganj .

74.

Rajgarh

Additional Judge to the Courtof Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) Narsinghgarh .

92.

Shahdol

Additional Sessions Judge (FastTrack Court) Beohari .

Sidhi

101 .

IstAdditional Sessions Judge , Sidhi .

108.

Vidisha

IstAdditional Judge to IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) Basoda .

(4)

All Electricity area of Civil District , Damoh .

All Electricity area of Pipariya

All Electricity area of Civil District , Mandla.

Electricity area of Sitamou (including the territorial limits Sitamau and Suwasara) .

Electricity area of Jora .

All Electricity area of Civil District Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at Serial No. 65).

All Electricity area of Civil District , Neemuch (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at Serial No. 67) .

All Electricity area of Civil District , Panna (excluding the jurisdiction ofSpecial Court as specified at Serial No. 69) .

Electricity area of Begumganj

Electricity area of Narsinghgarh

Electricity area of Beohari

All Electricity area of Civil District Sidhi (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at Serial No. 102) .

Electricity area of Basoda . "

Note. The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction.

1470

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस- ब ( एक ) -011-1235-12.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक16 सितम्बर, 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 8, 12 , 17 , 18 , 22 , 23 , 26 , 33 , 36 , 39, 42 , 44, 48 , 55 , 57 , 60, 62 , 63 , 64, 66, 68 , 70, 71 , 74, 76, 83 , 84- क , 87 , 88, 89 , 92 , 93 , 94, 97 , 100 , 101 , 104, 108 और 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

क्रमांक सिविल जिले का नाम (2)

विशेष न्यायालय का नाम (3) (1)

"6 .

बालाघाट

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बालाघाट

8.

बड़वानी

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 बड़वानी .

12.

भिण्ड

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड

17.

बुरहानपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक) , बुरहानपुर.

18.

छतरपुर

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर

22.

छिन्दवाड़ा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक ) अमरवाड़ा.

23.

दमोह

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह

देवास

26 .

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास

33.

डिण्डोरी

जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी

36

गुना

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना

ग्वालियर

39.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4 , ग्वालियर.

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.

श्री डी. एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 बड़वानी.

श्री आर. सी. वाष्र्णेय , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.

कु. सुनीता सिरिल बारलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक ) बुरहानपुर.

श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.

श्री किसना अतुलकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक ) अमरवाड़ा.

श्री महेशचन्द्र सोनी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.

श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास.

श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी.

श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर ) , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना.

श्री राकेश कुमार, गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4 , ग्वालियर.

भाग 1 ]

1471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(3) (1)

(2)

42.

होशंगाबाद

(4)

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद

44.

होशंगाबाद

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक ) पिपरिया.

48.

इन्दौर

श्री योगेश दत्त ( शुक्ला ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.

श्री काशीनाथ सिंह , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक ) , पिपरिया.

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर

55 .

मण्डला

श्री भरतसिंह औहरिया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला

57.

मंदसौर

श्री राजीव कुमार कर्माहे , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर

60.

मुरैना

श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर ) , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना

62.

मुरैना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़ 63.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा

मुरैना

64.

श्री राकेश श्रोती , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.

श्री विवेक कुमार गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.

श्री मधुसूदन मिश्रा , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा .

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

66.

नीमच

श्री अजय कुमार गर्ग , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नीमच

68. पन्ना

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 पन्ना.

रायसेन

70.

श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.

श्री बी. के. निगम, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 पन्ना.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रायसेन

रायसेन

71.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बेगमगंज.

74.

राजगढ़

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , नरसिंहगढ़ .

श्री शिवचरण पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.

श्री कमल जोशी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज.

श्री भैयालाल वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहगढ़ .

1472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) 76.

रतलाम

(4)

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा

सतना

83.

श्री ए. के. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना

84-क

सतना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नागौद 87 .

सीहोर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , आष्टा.

88.

सीहोर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज.

सिवनी

89 .

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , सिवनी.

92.

शहडोल

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी.

93.

शाजापुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.

94.

शाजापुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.

97. श्योपुर

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 श्योपुर.

100 .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछौर शिवपुरी

सीधी

101.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सीधी 104 .

उज्जैन

श्री उमेश चंद्र मिश्रा , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.

श्री वाचस्पति मिश्र, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद.

श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , आष्टा.

श्री शशि भूषण पाठक, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नसरूल्लागंज .

श्रीमती ललिता धुर्वे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.

कु. निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी .

कु. साधना माहेश्वरी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.

श्रीमती माया विश्वलाल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.

श्री शिशिरकांत चौबे , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 श्योपुर.

श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछौर.

श्री अखिलेशचन्द्र शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

108

विदिशा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , बासौदा.

112.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.

श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन .

श्री पी. सी. आर्य , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बासौदा.

कु. जसवीर कौर सासन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह.

भाग 1 ]

1473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B- ( One ) -1235-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradeah , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI- B- ( One ) , dated 16th September 2010 , which was publised in the Madhya Pradeah Gazette Part - 1 dated 24th of September , 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 6 , 8 , 12 , 17 , 18 , 22 , 23 , 26 , 33 , 36, 39 , 42 , 44, 48 , 55 , 57, 60 , 62 , 63 , 64 , 66 , 68 , 70 , 71 , 74 , 76 , 83 , 84 - A, 87 , 88 , 89 , 92, 93 , 94 , 97 , 100, 101, 104 , 108 , and 112 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No.

Name of Special Court (1)

Name of the Civil District (2)

(3) "6 . Balaghat

IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

8.

Barwani

Special Judge , Scheduled Castes/ Schduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Barwani .

12. Bhind

IstAdditional Sessions Judge , Bhind.

17. Burhanpur

Additional Judge to the Court ofAdditional Sessions Judge (FastTrack Court) Burhanpur .

18. Chhatarpur

IVthAdditional Sessions Judge , Chhatarpur.

Chhindwara

22 .

Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) , Amarwara .

23. Damoh

IIIrd Additional Sessions Judge , Damoh .

26. Dewas

IVthAdditional Sessions Judge, Dewas.

Dindori

33.

District and Sessions Judge , Dindori .

Name of the Judge of the Special Court (4)

Shri Rajendra Prasad Gupta , IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

Shri D. S. Solanki , Special Judge Scheduled Castes/ Schduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Barwani .

Shri R. C. Varshney, Ist Additional Sessions Judge , Bhind .

Ku . Sunita Ciril Barlow , Additional Judge , to the Court of Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Burhanpur.

Shri Krishna Murty Mishra , IVth Additional Sessions Judge , Chhatarpur .

Shri Kisna Atulkar, Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Amarwara .

Shri Mahesh Chandra Soni , IIIrd Additional Sessions Judge , Damoh .

Shri Rajesh Kumar Gupta , IVthAdditional Sessions Judge , Dewas .

Smt. Anjuli Palo , District and Sessions Judge, Dindori .

1474

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

Guna

36.

IIIrd Additional Sessions Judge , Guna.

39. Gwalior

Additional Sessions Judge , Special Court , No. 4, Gwalior.

42. Hoshangabad

IstAdditional Sessions Judge , Hoshangabad.

44. Hoshangabad

Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) Pipariya .

48.

Indore

IIIrd Additional Sessions Judge , Indore.

55. Mandla

IstAdditional Sessions Judge , Mandla.

57. Mandsaur

IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur.

60. Morena

IInd Additional Sessions Judge , Morena .

62. Morena

Additional Sessions Judge , Sabalgarh .

63. Morena

IInd Additional Sessions Judge , Jora.

64. Narsinghpur

IstAdditional Sessions Judge , Narsinghpur.

66. Neemuch

IstAdditional Sessions Judge , Neemuch .

68

Panna

Special Judge , Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Panna .

70. Raisen

IInd Additional Sessions Judge , Raisen .

71.

Raisen

IIndAdditional Sessions Judge , (FastTrack Court) Begumganj.

74. Rajgarh

Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Narsinghgarh .

(4)

Shri Suresh Kumar Choubey ( Sr.) IIIrd Additional Sessions Judge , Guna.

Shri Rakesh Kumar Gupta , Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior.

Shri Yogesh Dutta (Shukla) , Ist Additional Sessions Judge , Hoshangabad .

ShriKashinath Singh , Additional Sessions Judge , (Fast Track Court ) Pipariya .

Shri Bharat Singh Ohriya , IIIrd Additional Sessions Judge , Indore .

Shri Rajeev Kumar Karmahe , IstAdditional Sessions Judge , Mandla .

Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) , IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

Shri Rakesh Shotriya , IInd Additional Sessions Judge , Morena.

Shri Vivek Kumar Gupta, Additional Sessions Judge , Sabalgarh .

Shri Madhu Sudan Mishra , IInd Additional Sessions Judge , Jora .

Shri Ajay Kumar Garg , Ist Additional Sessions Judge , Narsinghpur .

Smt. Vidhi Saxena , IstAdditional Sessions Judge, Neemuch .

Shri B.K. Nigam , Special Judge , Scheduled Castes/Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Panna.

Shri Shiv Charan Pandey, IInd Additional Sessions Judge , Raisen .

Shri Kamal Joshi , IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court ) , Begumganj .

Shri Bhiyalal Verma , Additional Judge to the Court ofAdditional Sessions Judge (FastTrack Court ) , Narsinghgarh .

भाग 1 ]

1475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

76

Ratlam

IstAdditional Sessions Judge , Jaora.

83. Satna

IIIrd Additional Sessions Judge , Satna.

Satna

84-A .

(4)

Shri A.K. Verma , Ist Additional Sessions Judge , Jaora.

Shri Umesh Chandra Mishra , IIIrd Additional Sessions Judge , Satna .

Additonal Sessions Judge , Nagod

87. Sehore

IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Ashta .

Sehore

88 .

IstAdditional Sessions Judge , Nasrullaganj .

89. Seoni

IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Seoni .

Shahdol

92.

Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Beohari .

93 . Shajapur

IInd Additional Sessions Judge , Shajapur.

94. Shajapur

IIndAdditional Sessions Judge (FastTrack Court) , Shujalpur .

97. Sheopur

Special Judge , Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Sheopur .

Shri Vachaspati Mishra , Additional Sessions Judge , Nagod.

Shri Satyendra Govardhanlal Joshi , IIndAdditional Sessions Judge (Fast Track Court) , Ashta .

Shri Shashi BhushanPathak , Ist Additional Sessions Judge , Nasrullaganj .

Smt . Lalita Dhurve , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Seoni .

Ku . Nirmala Chawda, Additional Sessions Judge (FaxtTrack Court ) , Beohari .

Ku . Sadhna Maheshwari , IInd Additional Sessions Judge , Shajapur .

Smt. Maya Vishwalal , IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Shujalpur.

Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge , Scheduled Castes / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Sheopur.

Additonal Sessions Judge , Pichore

100. Shivpuri

101. Sidhi

Shri Subhodh Kumar Jain , Additional Sessions Judge , Pichore .

Ist Additional Sessions Judge , Sidhi

104. Ujjain

IVthAdditional Sessions Judge, Ujjain .

108. Vidisha

IstAdditional Sessions Judge to IInd Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Basoda .

112.

Shri Akhilesh Chandra Shukla , IstAdditional Sessions Judge , Sidhi .

Shri Rajendra Kumar Vani , IVthAdditional Sessions Judge , Ujjain .

Shri P. C. Arya , Ist Additional Sessions Judge to IInd Additional Sessions Judge (FastTrack Court ) , Basoda.

Additional Sessions Judge , Barwah

West Nimar Mandleshwar.

Ku. Jasweer Kaur Sasan , Additional Sessions Judge , Barwah .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

1476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सूचना

क्र. एफ. 1-1-2011 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन एक नवीन तहसील सिमरिया, जिला पन्ना सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील पवई जिला पन्ना की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

( 2 ) इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :-

क्र.

अनुसूची

परिवर्तन का प्रकार

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

(1) (2)

(3)

वर्तमान तहसील (4) 1 सिमरिया सिमरिया

सीमाएं

(6)

(5)

पूर्व में- तहसील पवई पश्चिम में- तहसील हटा ( दमोह ) उत्तर में - तहसील अमानगंज दक्षिण में- तहसील रैपुरा .

पवई वर्तमान तहसील पवई के रा.नि.मं. सिमरिया के पटवारी हल्का क्र. 1 से 31 तक, कुल 31 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील सिमरिया में कुल 31 प.ह.नं. होंगे जिसमें कुल ग्राम 64 होंगे .

परिवर्तन का प्रकार

क्र.

मुख्यालय

शेष तहसील

(2)

(1)

(3)

शेष तहसील पवई (4) 2 पवई

पवई

पवई

सीमाएं

(6)

(5)

वर्तमान तहसील पवई के रा.नि.मं. पवई के 27 प. ह. , रा.नि. कल्दा के 15 प.ह. , कुल 42 पटवारी हल्के एवं 115 ग्राम रहेंगे .

पूर्व में- तहसील नागौद ( सतना ) पश्चिम में- तहसील सिमरिया उत्तर में- तहसील गुनौर दक्षिण में- तहसील शाहनगर.

जा सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भाग 1 ]

1477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-192-10- तीन- 582.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत देवेन्द्रनगर , जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701 - स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) द्वारा 33 दिन विलंब से अर्थात् विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई 2010 को जारी किया गया. कलेक्टर पन्ना ने पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिसों की द्वितीय प्रतियां चाहीं. अतः आयोग ने दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना के माध्यम से दिनांक 11 नवम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) , को नोटिस दिनांक 11 नवम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 26 नवम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 03 फरवरी 2012 में लेख किया कि " अभ्यर्थी डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) को नोटिस की तामीली उपरांत उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 25 फरवरी, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 मार्च 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत डॉ. सी.एल. कुशवाहा ( दाऊ ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1478

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-263-10- तीन-586 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल के आम निर्वाचन में श्री राजेश सिंह बरगाही, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र क्र. नपा. निर्वा.- 2010-775, दिनांक 5 जून, 2010 एवं न.पा.निर्वा.- 09-11-50 , दिनांक 3 मार्च, 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश सिंह बरगाही द्वारा यद्यपि विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण लेखा ( निर्वाचन व्यय लेखे की मूल प्रति जमा नहीं की गई ) दाखिल किया गया.

जिले से प्राप्त परिशिष्ट छत्तीस में प्रतिवेदनानुसार अभ्यर्थी द्वारा " निर्वाचन व्यय लेखे की मूल प्रति जमा नहीं की गई" प्राप्त होने पर श्री राजेश सिंह बरगाही को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल ने दिनांक 29 जुलाई 2010 को सूचना- पत्र जारी कर सात दिवस में त्रुटि सुधार किये जाने हेतु सूचित किया. सूचना- पत्र की तामीली 10 अगस्त, 2010 को हुई. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 13 सितम्बर , 2010 में लेख किया कि " श्री राजेश सिंह बरगाही को आयोग द्वारा प्रदाय की गई व्यय लेखे की मूल रजिस्टर दी गई थी जिसमें निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा अंकित कर प्रस्तुत किया जाना था. किन्तु उक्त अभ्यर्थियों द्वारा ओरिजनल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत न करते हुये उसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार योग्य नहीं माना गया तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 854 , दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को ओरिजनल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया. "

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी श्री राजेश सिंह बरगाही, को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 4 जनवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं लेखे पूर्ण किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी लेखे पूर्ण नहीं किये गये तथा अपने पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेश सिंह बरगाही को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-263-10- तीन- 587.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के भाग 1 ]

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल के आम निर्वाचन में श्री रामखेलावन सोनी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र क्र. नपा. निर्वा.- 2010-775, दिनांक 5 जून , 2010 एवं न.पा.निर्वा.- 09-11-50, दिनांक 3 मार्च, 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामखेलावन सोनी, द्वारा यद्यपि विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण लेखा ( निर्वाचन व्यय लेखे की मूल प्रति जमा नहीं की गई ) दाखिल किया गया.

जिले से प्राप्त परिशिष्ट छत्तीस में प्रतिवेदनानुसार अभ्यर्थी द्वारा " निर्वाचन व्यय लेखे की मूल प्रति जमा नहीं की गई" प्राप्त होने पर श्री रामखेलावन सोनी, को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल ने दिनांक 29 जुलाई 2010 को सूचना- पत्र जारी कर सात दिवस में त्रुटि सुधार किये जाने हेतु सूचित किया. सूचना- पत्र की तामीली 10 अगस्त, 2010 को हुई. कलेक्टर, शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2010 में लेख किया कि " श्री रामखेलावन सोनी को आयोग द्वारा प्रदाय की गई व्यय लेखे की मूल रजिस्टर दी गई थी जिसमें निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा अंकित कर प्रस्तुत किया जाना था . किन्तु उक्त अभ्यर्थियों द्वारा ओरिजनल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत न करते हुये उसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार योग्य नहीं माना गया तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 854 , दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को ओरिजनल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया. "

1479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी श्री रामखेलावन सोनी, को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 4 जनवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी . किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं लेखे पूर्ण किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी लेखे पूर्ण नहीं किये गये तथा अपने पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामखेलावन सोनी , को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ब्यौहारी , जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./-

(सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-193-10- तीन- 589.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र 1480

(असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में श्रीमती कमला चमार , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी , 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701- स्था. निर्वा. -10 , दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कमला चमार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती कमला चमार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के माध्यम से दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती कमला चमार को नोटिस दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् श्रीमती कमला द्वारा लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती कमला चमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-193-10- तीन- 590.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में सुश्री नोनी बाई चमार, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत ककरहटी , जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी, 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी , 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था , भाग 1 ]

1481

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701- स्था. निर्वा. -10, दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री नोनी बाई चमार , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री नोनी बाई चमार, को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के माध्यम से दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री नोनी बाई चमार को नोटिस दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर , पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् सुश्री नोनी बाई चमार , द्वारा लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 19 दिसम्बर , 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 06 फरवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री नोनी बाई चमार , को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-193-10- तीन-591 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में सुश्री रतन बाई खटीक, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी , 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701-स्था. निर्वा. -10, दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रतन बाई खटीक , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रतन बाई खटीक को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के माध्यम से दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर 1482

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री रतन बाई खटीक, को नोटिस दिनांक 7 जून , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् सुश्री रतन बाई खटीक , द्वारा लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 19 दिसम्बर , 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 06 फरवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. से पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की पावती विहित समयावधि में अभ्यर्थी को प्राप्त हो गई थी , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रतन बाई खटीक , को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-193-10- तीन- 592.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रेम बाई , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701- स्था. निर्वा. - 10 , दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती प्रेम बाई , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती प्रेम बाई, को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के माध्यम से दिनांक 7 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती प्रेम बाई, को नोटिस दिनांक 7 जून , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु अभ्यर्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना ने अपने भाग 1 ]

पत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् श्रीमती प्रेम बाई , द्वारा लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रेम बाई, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ककरहटी, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-205-10-तीन- 594.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

1483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर के आम निर्वाचन में श्री राजकुमार भाई साहब, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी , 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. क-754- स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 12 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजकुमार भाई साहब, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजकुमार भाई साहब, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 26 जून , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री राजकुमार भाई साहब, को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जुलाई , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2010 में लेख किया कि " श्री राजकुमार श्रीवास्तव को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री श्रीवास्तव द्वारा लेख किया गया है कि मुझे निर्वाचन परिणाम में मेरी अप्रत्याशित हार होने के कारण मुझे कठोर कष्ट देने वाला मानसिक आघात पहुंचा इस कारण मैं अपना चुनाव व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल नहीं कर पाया. . " कलेक्टर सागर ने यह भी लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2010 को लेखा प्रस्तुत कर दिया है . श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तथ्य निर्वाचन नियमों के विपरीत है तथा औचित्यहीन होने के साथ - साथ नियमों के विरुद्ध है. अतः उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना उचित होगा. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 12अक्टूबर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली 13 नवम्बर, 2011 को हो गई थी. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में 1484

उपस्थित हुए. श्री राजकुमार भाई साहब, ने सुनवाई में नवीन तिथि चाही. अतः आपको नवीन तिथि दी गई . अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में विलंब से लेखे दाखिल करने का कोई ठोस कारण नहीं पाया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजकुमार भाई साहब, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 वर्ष ( दो वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-199-10- तीन- 596.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बंडा, जिला सागर के आम निर्वाचन में श्री किशोरी लाल खटीक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत बंडा, जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के पत्र क्र. क- 754- स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री किशोरी लाल खटीक, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री किशोरी लाल खटीक, को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2010 को जारी किया गया. कलेक्टर सागर ने पत्र क्रमांक क- 260- स्था. निर्वा. -11 , दिनांक 7 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी " श्री किशोरील लाल खटीक को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रतियां इस कार्यालय को अप्राप्त हैं." अतः अभ्यर्थी को दिनांक 23 सितम्बर 2011 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 16 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री किशोरी लाल खटीक, को नोटिस दिनांक 16 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर से तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर उन्होंने पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि " श्री किशोरी लाल खटीक , को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये. कलेक्टर सागर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर , 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 02 फरवरी , 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

1485 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बंडा, जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

(सुभाष जैन ) अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री किशोरी लाल खटीक , को इस प्रकार

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

झाबुआ, दिनांक 30 मार्च, 2012

क्र. 1728-जे.सी. - 2012.- मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 ( क ) -15-99- बी- 3 - दो के प्रकाश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स . 2 की धारा-2 के खण्ड- एस - द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विर्निदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में उपान्तरण करते हुए नवगठित जिला अलीराजपुर की सीमाओं को देखते हुए जिला झाबुआ में उनकी सीमाओं को परिभाषित करने की अधिसूचना जारी करती हूं:-

(एक) नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित ग्राम, कॉलम नं. ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से अपवर्जित करती हूं और (दो) कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित ग्राम, कॉलम नं. ( 4 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती हूं,

सारणी ( एक)

ग्रामों के नाम

अनु. क्र.

पुलिस थाना तहसील एवं जिला में

पुलिस थाना तहसील एवं

जिला से

(1)

(2)

(4)

1

1 .

पारा

2

2. रातीमाली

थाना कोतवाली झाबुआ तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ.

(3)

पुलिस चौकी पारा थाना बोरी

तहसील जोबट जिला अलीराजपुर

3

3. कुबेरपुरा

4

4. लिमखोदरा

5

5. बलोला ( बड़ी एवं छोटी )

6

6. लखपुरा

7

7 . रेहन्दा

8

8. सीलखोदरी

9

9. नरवाली

10 10. श्यामपुरा

11

11. दौलतपुरा

12

12. बेहडवी 1486

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1

(4)

(1)

(2)

(3)

13

13. उकाला

14 14. नवापाड़ा

15 15. नरसिंहपुरा

16 16. घुंघरमाल

17

बांकी

17.

18 18. झुमका ( बड़ी एवं छोटी )

19 19. बावड़ी

20 20. घावलीया

21

21. धमोई

22 22. चुड़ेली

23 23. जशोदा खुनजी ( बड़ी )

24 24. जशोदा हिरजी ( छोटी)

25 25. कलमोड़ा

26

26 . बराड

27

27 . सागीया

28 28. तेजारिया

29 29. सेमलखेडीखुर्द ( छोटी )

30 30. दात्याघाटी

31

31. रीछपाटला

32

32. पलासडी

33

33 . धांधलपुरा बड़ा

34

34. पिथनपुर

ग्रामों के नाम

पुलिस थाना तहसील एवं जिला में

पुलिस थाना तहसील एवं

अनु. क्र.

जिला से

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1. छापरखण्डा

2.

2

ढोलियावाड़

थाना रानापुर, तहसील रानापुर जिला झाबुआ.

थाना उदयगढ़, तहसील जोबट जिला अलीराजपुर.

3

3. भोरकुण्डिया

4

4. हट्टीपुरा

5

5. भोडली

6

बन

6.

7

7 . चुही

8

8. डिंडोरी

9.

9

मोरडुंडिया

चिचवन

10 10.

11

11. कडिया

12

12. खेडा (माछलियाझेर ) 1487 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

No. 1728 - J.C. - 2012.- In Reference to Madhya Pradesh Govt . Home Department Memo No. F - 2 (K) 15-99 -B - 3 , Two- in Exercise of the power conferred by clause ( s) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in Partial Modification of the previous Notifications Affecting the local areas specified in the schedule below. The State Government hereby with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Govt . Gazette: -

(i) Excludes the Villages mentioned in Column No. (2 ) from the Police Station mentioned in Column No. (3) there of and

(ii) Includes specified in Column No. (4 ) of the Villages specified in Column No. (2) in the Police Stations specified in Column No. (4) of the Table Given below:-

TABLE

S.No.

Name of Settlement Villages

From Police Station Tehsil District (3)

To Police Station Jhabua Tehsil District (4) (2)

(1)

1

1.

Police Station Kotwali Para

Chouki Para Police Station

2

Ratimali

2.

Bori , Tehsil Jobat , District Jhabua , Tehsil Jhabua

District Jhabua.

3

Alirajpur.

3. Kuberpura

4

Limkhodra

4.

5

5. Balola ( Badi and Choti )

6

6. Lakhpura

7. Rehnda

7

8

8. Silkhodri

9

9. Narwali

10

10. Shyampura

11

11. Doulatpura

12.

12

Beha Davi

13

13. Ukala

14.

14

Navapada

15

15. Narsihpura

16

16. Ghoogharmal

17

Baki

17.

18

18. Jhumka ( Badi and Choti)

Bavdi

19

19.

20

20. Ghavliya

21

21. Dhamoi

22

22. Chudeli

23

23. Jashoda Khunji (Badi)

24

24. Jashoda Hirji ( Choti )

25

25. Kalmoda

Barad

26

26.

27

27. Sagiya

28

28. Tejariya

29

29. Semalkhedikhurd ( Choti )

30

30. Datyaghati

31

31. Richha Patla

32

Palasdi

32.

33

33. Dhandhalpura Bada

34

34. Pithanpur 1488

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

S.No.

Name of Settlement Villages

From Police Station Tehsil District (3)

To Police Station Tehsil District (4) (1)

(2)

1

1.

Police Station Udaigarh

Chhaparkhanda

2

Tehsil , Jobat , District

2. Dholiyavad

3

3.

Police Station Ranapur Tehsil Ranapur, District Jhabua .

Alirajpur.

Bhorkundiya

4

4. Hattipura

5

Bhodli

5.

6

6. Ban

7

7 . Chuhi

8

8. Dindori

9

9. Mordoondiya

10

10 . Chichwan

11

11 . Kadiya

12

12. Kheda (Machaliyajher) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 558-अ- 82-2011-12

शहडोल , दिनांक 27 मार्च , 2012

करार- पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2012 को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो , उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे ) तथा द्वितीय पक्ष एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल ( म. प्र. ) जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कम्पनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1445 बज्रस प्रथम तल 28 वां मेन, 9 वां ब्लाक जय नगर पूर्व बैंगलोर 560069 कर्नाटका स्थित है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी है , जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे ) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना का कार्यालय हनुमान चौक घरौला मोहल्ला वार्ड नं. 15 शहडोल पिन कोड 484001 में स्थित है.

चूंकि कम्पनी ने जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर के ग्राम लालपुर जनरल नं. 918 पटवारी हल्का नं. 64 राजस्व निरीक्षक मण्डल कंचनपुर में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नं. 2 है कुल रकबा 2.805 हेक्टर है. ( जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा स्पष्टतः दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) प्रस्तावित 660× 2 मेगावाट के विद्युत् परियोजना की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स एस. जे . के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल ( म. प्र. ) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, स्थापना के लिए लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है ) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है . और चूंकि राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करके उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम लालपुर जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है , के निर्माण तथा स्थापना के लिए प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है . अतः वे उक्त भूमि के अर्जन के लिए रजामंद हो गये हैं. म. प्र . शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-21 /2011 /सात/ 2 ए, 25-2-2012 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है.

और चूंकि राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिये आपेक्षित है .

अतएव यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:-

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगे . जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावे.

1489 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

2. कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को , जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े , वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह/ वे समय- समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित होगी होंगी , कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा, यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिए हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. ऊपर के खण्ड ( 1 ) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरांत कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को, जो कि समय - समय पर निश्चित किये जाये, चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुए तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त भूमि को धारण करेगी, अर्थात्ः-

1 . कंपनी ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.

3. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देशों के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

4.

भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम/ तथा नगर ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

5. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

6.

भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .

7 .

भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

9. यदि कंपनी की दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार के मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

13. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

14. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जायेगी.

17 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

1490

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1 18. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी .

19. भू- अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी.

20. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पूर्ण पालन कंपनी द्वारा किया जायेगा.

अनुसूची

मे. एस. जे . के. पावरजेन द्वारा ग्राम लालपुर प. ह. नं. 64, राजस्व निरीक्षक मंडल कंचनपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल की भूमि के भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा-

ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश

क्रमांक

श्रेणी खसरा क्रमांक

भू-स्वामी

(1)

(2)

1 जगन्ना कोल आत्मज भदऊ लालपुर 2

गुड्डन बाई आत्मजा बीरबलिया कोल लालपुर 3 गुड्डन बाई आत्मजा बीरबलिया कोल लालपुर 4 मुन्नासिंह आत्मज बाल्मिक-लालपुर 5 सुशीलादेवी पत्नि मंगना प्रजापति -लालपुर 6

वीरू प्रजापित आत्मज मंगना-लालपुर 7 भक्ता आत्मज वैसाखू प्रजापति-लालपुर 8

सुमन पत्नि प्रीतम प्रजापति लालपुर 9 वाल्मिकी आत्मज रामबली-लालपुर 10

गंगा आत्मज भैयालाल-लालपुर

11 मथुरासिंह आत्मज प्रतापसिंह- लालपुर 12

रामसुफल आत्मज भुकन पाल लालपुर

रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5) 1728

0.809

अजजा 1627

0.097

अजजा 1629

405

अजजा 1632/1/2

0.061

अजजा

0.005

42/2/ 1 क

अजा 42/2/ 1ख

0.370

अजा 42/2/2/क

0.060

अजा 42/2/2/ख

0.061

अजा 1659/1

0.207

सामान्य

0.103

1659/2

सामान्य 1708

0.372

सामान्य 53

0.255

अपिव कुल रकबा 2.805

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमशः उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं .

साक्षीगण:

हस्ता./-- ( एस. एन. शुक्ला) 1. संयुक्त कलेक्टर, शहडोल (म. प्र. )

हस्ता./-

2. धमेन्द्र द्विवेदी आत्मज श्री आर. पी . द्विवेदी घरौला मोहल्ला , जिला शहडोल ( म. प्र. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./- (नीरज दुबे ) कलेक्टर, जिला शहडोल एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,

हस्ता./-

(अनिल कुमार सक्सेना ) महाप्रबंधक ( प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावर जेन लिमिटेड शहडोल ( म. प्र. ) .

भाग 1 ]

1491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. 4631 - भू-अर्जन- 2011- राजस्व प्रत्रक क्र. अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(3) पनास

(2) पेटलावद

(4) 1.93 (1) झाबुआ

पनास

पेटलावद

0.14 झाबुआ

2.07

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पनास तालाब L.B.C. नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ.

पनास तालाब R.B.C. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2012

प्र. क्र. 1 - अ - 82-11-12 - भू.अ.अ- बरगी -2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम ( क्रमांक 68 सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) सिहोरा

(4) 0.03 (1) जबलपुर

(3) खुडावल प.ह.न. 67 बं. नं. 163

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रं. 4 सिहोरा.

(6) दर्शनी डायरेक्ट माइनर के अन्तर्गत सब माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, ईकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1492

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2012

प्र. क्र. 2 - अ- 82-11-12- भू.अ.अ-2- बरगी हिल्स. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम ( क्रमांक 68 सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(4) 0.21

खिरवा माइनर .

जबलपुर सिहोरा

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 पनागर.

देवरी प.ह.न. 45/57 बं. नं . 336

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 24 फरवरी 2012

प्र. क्र. 13 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

विदिशा

अगरा जागीर

1.001

शमशाबाद

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.

सगड़ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

योग .. 1.001

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नटेरन , जिला विदिशा में किया जा सकता है .

विदिशा , दिनांक 26 फरवरी 2012

प्र. क्र. 14- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा- भाग 1 ]

1493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) शमशाबाद

(3) वरोदा

(4) 1.338 (1) विदिशा

योग .. 1.338

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संजय सागर ( बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा, जिला- विदिशा .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नटेरन, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधी के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 3.010 (1) विदिशा

(3) बेरखेड़ी किरार

(2) नटेरन

योग .. 3.010

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन. (5)

सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 16- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) विदिशा

8.973 शमशाबाद खुशालपुरा

योग .. 8.973

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा, जिला-विदिशा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन , जिला विदिशा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 मार्च 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ. पत्र क्र. 437- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

मझगवां नयागांव

5.936 नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मझगवां, जिला-सतना.

मंदाकिनी नदी चित्रकूट संरक्षण योजना के अन्तर्गत सीवर ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. - 23 - भू- अर्जन- 08-09-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर तहसील/ तालुक

संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा

(4)

(5)

(3) कैमा

2/293 (2) पोहरी

निजी भूमि

3 (1) शिवपुरी म. प्र.

67.801

4

कुआ 4

5

वृक्ष 39

6

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(6)

(7)

1.64

(8) अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र.

0.59 0.19

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

0.190

0.610 भाग 1 ]

1495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(4)

(6)

(3)

(5)

(7)

(8)

7

0.300

8

0.470

9

0.140

10

0.360

11

0.070

12

0.320

13

0.150

0.210

14

15

0.210

17

0.150

18

0.090

19

0.110

0,400

20

21

0.170

22

0.050

0.040

23

25

0.040

26

0.043

27

0.020

28

0.390

0.410

29

30

0.390

31

0.410

33

0.030

34

0.230

35

0.300

36

0.600

37

0.100

38

0.050

38/2

0.360

39

0.370

40

0.240

41

0.280

42

0.500

43

0.080

44

0.120

44/291

0.030

45

0.140

46

0.150

47

0.190

0.200

48

49

0.460

0.050

50

52

0.080 1496

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1) (2) (3)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

53

0.100

54

0.120

55

0.010

56

0.170

57

0.190

58

0.140

59

0.310

60

0.560

61

0.560

62

0.520

63

0.450

64

0.020

65

0.023

66

0.021

68

0.760

69

0.090

70

0.190

71

0.081

72

0.180

73

1.430

74

1.190

75

0.680

77

0.010

78

0.190

80

0.470

81

0.440

83

0.480

84

0.480

90

0.261

0.220

91

92

0.210

93

0.170

94

0.220

95

0.730

96

0.930

111

0.067

137

0.180

0.670

141

142

0.960

1.540

149

1.710

150

151

1.050

152

1.380

153

1.680 भाग 1 ]

1497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2) (3)

(6)

(4) (5)

(7)

(8)

2.920

154

155

1.640

161

0.170

163

0.510

164/1

0.130

164/2

0.130

165

0.230

166

0.230

167

0.060

168

0.280

170

0.360

0.150

171

172

0.300

174

0.760

175

0.260

176

0.280

177

0.420

0.850

179

181

0.210

182

0.090

0.010

183

186

0.180

187

0.160

0.140

188

190

0.130

0.240

191

0.460

192

193

0.050

194

0.290

195

0.080

196

0.170

0.090

197

0.350

198

0.050

199

200

0.160

201

0.170

0.080

202

203

0.150

204

0.160

205

0.050

207

1.460

3.130

208

1.050

209

210

0.050 1498

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1 (1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

0.050

211

213

1.460

214

1.460

215

2.100

218

0.830

219

0.080

221

0.200

222

0.190

223

0.060

224

0.180

225

0.080

226

0.200

227

0.090

228

0.170

229

0.110

230

0.180

231

0.100

233

1.050

1.090

234

235

1.290

236

0.150

237

0.130

238

0.030

239

0.105

240

0.170

0.070

241

0.020

242

243

0.170

244

0.110

245

0.060

0.050

246

247

0.040

248

0.040

251

0.220

0.070

252

253

0.150

254

0.100

255

0.060

256

0.500

0.160

258

259

0.140

260

0.140

261

0.290

0.020

262 भाग 1 ]

1499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2) (3)

(4) (5)

264

265

183

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(6)

(7)

(8) 0.260

0.260

67.801

शिवपुरी, दिनांक 9 अप्रैल 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र.-क्यू- भू- अर्जन- 467.-पृष्ठा. क्र. क्यू- भू-अर्जन-3076 दिनांक 8-2-2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर कीडी-5 की शाखाओं एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु ग्राम कूबरी ( ग्वालिया ) तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 9.19 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू- अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत् दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. शासन राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25-2-2011 को पृष्ठ क्रमांक 502 से 506 पर तथा समाचार पत्र स्वदेश ग्वालियर दिनांक 26-2- 2011 एवं सत्ता सुधार शिवपुरी दिनांक 27-2-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24909/11 है : -

ग्राम कूबरी ( ग्वालिया ) तहसील नरवर जिला शिवपुरी

संशोधित प्रविष्टि

खसरा नम्बर

रकबा ( हे . में. ) (1)

(2) 555

0.16 563

0.25 580/1

0.24 580/2

580/3

582

0.01 583

0.14 671

0.02 674

0.03 692

0.03 693

0.02 691

0.06 690

0.08 694

0.01 698

0.11 1551

0.07 1458

0.16 779

0.02 781

0.08 1454

0.02 782

0.02 स्थिति

टीप

(3)

(4)

विलोपित पूर्वमें प्रकाशित

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_"_ 1500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 1453

0.02 1449

0.02 1448

0.14 806

0.04 807

0.07

0.03 808

814

0.06 813

0.10 812

0.02 819

0.09 820

0.04 851

0.01 849

0.04 860

0.06 861

0.04 846

0.02 847

0.02 522

0.01 521

0.07 527

0.01 474

0.04 475

0.09 476

0.08 477

0.02 478

0.09 479

0.17 464

0.05 422

0.13 373

0.08 372

0.22 371

0.06 352

0.09 314

0.10 160

0.06 161

0.07 65/1

0.06 65/2

53

0.04 66

0.05 70

0.01 72

0.14

(4)

(3)

विलोपित

पूर्व में प्रकाशित

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" भाग 1 ]

1501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2) (1)

80

0.02 105/1

0.07 82

0.02 84

0.08 86

0.06 91

0.08 92

0.03

0.03 94

95/1

0.02 95/2

1056

0.02 1052

0.06 1053

0.04 1051

0.06 1066

0.03 1067

0.05 1088

0.05 1069

0.03 1081

0.02 1079

0.03 1077

0.06 1116

0.02 1118

0.04 1120

0.07 1132

0.12 1135

0.04 1136

0.04 1109

0.09 485

0.09 484

0.02 486/1

0.10 486/2

491

0.11 491

0.01 508

0.02 511

0.03 512

0.04 510

0.02 509

0.03 603

0.03 605/1

0.06

(4)

(3)

विलोपित

पूर्व में प्रकाशित

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_"_ 1502

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 605/2

605/3

604

0.02 609/1

0.11 609/2

607

0.09 608

0.10 597

0.07 596

0.04

0.03 630

631/1

0.06 631/2

0.04 628

0.08 627

0.08 632

0.08 457/6

0.11 456

0.05 423

0.10 424

0.18 419

0.05 418

0.07 417

0.02 413

0.01 543

0.30 552

0.04 666/1

0.20 688

0.09

0.06 697

316

0.13 317

0.05 366

0.06 319

0.14 320

0.06 321

0.06 327

0.07 329

0.08 328

0.06 374

0.02 462

0.11 463

0.06 470

0.05 (3)

(4)

विलोपित

पूर्व में प्रकाशित

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पढ़ा जावे ( संशोधित प्रविष्टि)

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" भाग 1 ]

1503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 472

0.25 93/1

0.08 93/2

0 93/3

0 471

0.23 569

0.10 566

0.17 567

0.10 571

0.20 575

0.03 577

0.16 578

0.11 572

0.02 655/1

0.15 664

0.02 676

0.08 677

0.08 683

0.04

0.06 391

685

0.05

0.06 686

687

0.04 689

0.07 353/1

0.04 354/1

0.02 289/1

0.05

0 289/2

354/2

0.05 353/2

0.05 290

0.04 313

0.14 315

0.08 291

0.02 365

0.02 364

0.13 367

0.14 368

0.10 369

0.12 375

0.04 376

0.02 422

0.20 382/1

0.12

(4)

(3)

पूर्व में प्रकाशित

पढ़ा जावे ( संशोधित प्रविष्टि)

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पूर्व में प्रकाशित

यथावत् प्रविष्टि नवीन प्रस्तावित

पढ़ा जावे

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_"_ 1504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 382/2

0 384

0.06 383

0.03 385

0.02 389

0.10 390

0.04 459

0.05 464

0.08 1451

0.16 1452

0.10 1462

0.08 1460

0.16 1663

0.14

0.04 1464

1465

0.08 1552

0.12

0.28 1565

1566

0.06 1577

0.01 1578

0.04 570/1

0.08 370

0.01 460

0.32

योग ..

7.18 नोट.- पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे .

[भाग 1

(4)

(3)

नवीन प्रस्तावित

पढ़ाजावे

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क्र. -भू- अर्जन-468 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नं.

(4)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (5) (2) नरवर

168/1

(3) सीहोर- III

(1) शिवपुरी

168/2 168/3

0.14

168/4

168/5

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर जिला शिवपुरी.

(7) सिंध परियोजना की दोआब नहर कीसीहोर 8 आर शाखा की 4 आर की नकटेरा माइनर एवं 5 एल शाखा का निर्माण कार्य.

1505 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) 170/1

170/2

0.02

170/3

170/4

183/1

183/2

0.09

183/3

183/4

186/1

186/2

0.14

186/3

186/4

187/1

187/2

0.01

187/3

187/4

188

0.10

0.11

189/1

189/2

255

0.10

302/1

0.15

302/2

280

0.03

281

0.03

282

0.04

285

0.04

292

0.06

297

0.02

0.07

343

347

0.08

344

0.01

0.03

346

351

0.07

357

0.02

0.08

359

0.10

387

391

0.08

2748

0.07

2750

0.09

2016

0.03

0.09

2871

2872

0.05 1506

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(3) (4)

(5)

0.04

2853

2857

0.12

2861

0.17

2958

0.02

3138

0.02

3150

0.45

0.012

3151

योग .. 2.89

(7) (6)

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करेरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. क्यू. - भू-अर्जन-469.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

खसरा

ग्राम

लगभग

नं.

क्षेत्रफल

(हे. में) (1)

(5)

(4)

(2) नरवर

1266

0.07

(3) सीहोर- II

शिवपुरी

1261

0.02

1267

0.01

1300

0.09

1265

0.07

1264

0.04

1292

0.05

1294

0.03

1338

0.15

1347

0.15

1411

0.09

1410/1

0.06

1410/2

0.06

1401/1/2

0.04

1416

0.02

1417

0.04

0.07

1481

1302

0.07

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

सिंध परियोजना की दोआब नहर कीसीहोर 8 आर टेल माइनर की 7 आर शाखा का निर्माण कार्य.

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर जिला शिवपुरी .

भाग 1 ]

1507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(7)

(5)

1401/1/1

0.04

1400

0.10

0.10

1399

1483

0.11

1482

0.04

1478

0.12

1466

0.06

1465

0.07

1464

0.14

1050

0.15

1052

0.10

1043

0.09

1042

0.03

1069

0.08

1066

0.04

0.06

1065

1062

0.11

1099

0.63

1479

0.11

1301

0.06

1337

0.01

1335

0.06

1354

0.03

1360

0.03

1334

0.04

1361

0.04

1363

0.03

1328

0.06

1365

0.02

1364

0.04

1322

0.02

1323

0.03

1366

0.03

1321

0.02

1515

0.12

0.06

1517

1518

0.03

1519

0.12

1521

0.02 1508

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) 1526

0.01

1527

0.02

0.02

1532

1528

0.06

0.06

1530

0.06

1509

1507/1

0.11

1507/2

1754

0.03

1752

0.14

1751

0.08

1773

0.06

1777

0.06

1774

0.05

1775

0.04

0.01

1776

0.10

1760

1779

0.03

1780/1

0.02

1780/2

1783

0.03

1781

0.06

1782/1

0.03

1782/2

1784

0.07

1861

0.10

1837

0.03

1838

0.07

1839

0.07

1847

0.04

1848

0.03

1849

0.04

योग ..5.71

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू. - भू-अर्जन-470.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती भाग 1 ]

1509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(2) द्वारा

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1) (2)

(6)

(3) (4) (5)

(7) नरवर

0.06

सीहोर- I 2645

शिवपुरी

0.01

3919

3920

0.02

सिंध परियोजना की दोआब नहर की 8 आर शाखा की 4 आर शाखा एवं 1 एल का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.

3921/2

0.03

3921/4

0.10

3898

0.02

3899

0.02

3927

0.03

0.14

3931

3937

0.01

0.01

3944

0.07

3938

0.02

3942

0.10

3943

0.07

3946

3947

0.07

0.12

3949

0.05

3953

3951

0.17

3952

0.01

0.11

3955

3956

0.03

3957

0.01

3958

0.05

145

0.07

146

0.10

149

0.09

157

0.02

328/1 328/2

0.06

328/3

330/1

330/2

0.30

330/3

331

0.06

332

0.09 1510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

(7) 333

0.05

338

0.02

414/1

414/2

414/3

0.07

414/4

414/5

417

0.03

0.06

418

425

0.08

426

0.05

429

0.09

432

0.05

434

0.02

444/1

0.04

444/2

447

0.02

0.08

452

453

0.02

454

0.04

456

0.05

457

0.32

0.05

459

315

0.03

330

0.04

465

0.25

2580

0.01

466

0.26

2589

0.02

467

0.12

2591

0.05

460

0.04

2023

0.09

2533

0.02

2594

0.11

2534

0.02

2549

0.03

2582

0.02

2587

0.02

2588

0.03

4274

0.06 भाग 1 ]

1511

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

4275/1

4275/3

0.30

4275/4

4276/1

4276/2/1

4276/2/2

0.06

4276/2/3

4276/2/4

योग

4.84

(7) (6)

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-471 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा

नं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(1) (2)

(3)

(5) नरवर

21

0.03 शिवपुरी

पुल्हा

24

0.05

34

0.09

31

0.05

26

0.03

111

0.07

113/1

0.13

0.09

113/2

योग .. 0.54

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी.

की 8 आर शाखा की 4 आर सिंध परियोजना की दोआब नहर शाखा ( पुल्हा मायनर ) का निर्माण कार्य.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1512

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

शिवपुरी , दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 487- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

(2) द्वारा

नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुका

प्राधिकृत अधिकारी

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(6)

(3)

(7) (4)

(5)

(2) करैरा

जयरावन

0.07

शिवपुरी

564 565

0.32

569/2

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

योग ..

0.14 0.53

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी. (म. प्र.) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 488 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुका

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1) (2)

(7) (4) (5)

(6)

करैरा

(3) आमोल 218

0.02

शिवपुरी

219

0.09

221

0.11

222

0.05

कार्यपालन यंत्री, सिंध परि. दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण एवं डी-3 एवं एम -3 , मायनर के निर्माण हेतु.

223

0.08

0.02

224

0.24

237

244

0.10

245

0.18

246

0.04

253

0.18

254

0.18 भाग 1 ]

1513

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) 258

0.03

0.36

259

261

0.09

265

0.05

266

0.28

249

0.03

298

0.05

476

0.56

477

0.01

0.21

478

0.30

479

485

0.38

486

0.23

487

0.29

0.02

488

0.05

489/1

489/2

0.05

0.21

490/1

0.20

490/2

494

0.01

495

0.01

497

0.05

542

0.01

1364

0.01

1365

0.14

1366

0.02

0.03

1367

0.02

1372/1

1373

0.20

1374

0.13

0.03

1388

1389

0.18

1390

0.15

0.01

1391

1806

0.29

1847

0.18

0.07

1927

0.10

1936

0.08

1937/1

1937/2

0.04

0.12

1938 1514

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (4)

(7) (1)

(6)

(5)

0.01

1941

0.08

1961

2147

0.07

2152

0.28

2159

0.11

2160

0.20

2169

0.01

2194

0.07

2195

0.13

0.09

2213

0.07

2214

0.07

2215

2217

0.14

0.33

2233/1

0.03

2233/2

2234

0.20

2239

0.03

2240

0.04

0.20

2241

2242

0.07

2279

0.23

2280

0.66

2281

0.41

2282

0.13

2288

0.26

2318

0.02

0.12

2319

2320

0.26

2326

0.40

2327

0.34

2329

0.16

2330

0.19

2348

0.06

2351

0.48

2352

0.10

0.12

2364

2391

0.13

2392

0.14

2393

0.01

2415

0.02

2421

0.42

13.46

योग ..

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1515 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 489 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने है अथवा आवश्यकता की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

(2) द्वारा

नगर/ ग्राम

नंबर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुका

प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6)

(4)

(2) करैरा

8

(3) जयनगर

0.09

(1) शिवपुरी

9

0.03

10

0.15

11

0.10

कार्यपालन यंत्री, सिंध परि. दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी. (म. प्र.) .

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर की डी-4 एवं इसकी सब मायनरों के निर्माण हेतु.

0.22

15/1

15/2

0.32

0.16

16

17

0.63

20

0.18

0.24

24

25

0.11

32

0.01

34

0.33

0.27

35

463

0.12

0.20

465मिन

466

0.01

480

0.11

481

0.17

482

0.02

483

0.24

योग .. 3.71

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. , कार्यालय , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1516

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 490- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ ग्राम

नंबर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुका

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7) करैरा

69

0.06

(1) शिवपुरी

(3) राजगढ़

132

0.06

71

0.11

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

76

0.16

कार्यपालन यंत्री, सिंध परि. दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

77

0.05

0.32

78

0.30

80

84

0.21

87

0.31

88

0.23

144

0.30

0.40

145

146

1.43

149

0.02

150

0.25

203

0.02

204

0.02

152

0.24

161

0.65

0.12

162

0.18

1019

1020

0.36

0.18

1021

5.98

योग .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. , कार्यालय , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1517 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 491 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

खसरा

कावर्णन जिला

(2) द्वारा

नगर/ ग्राम

नंबर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुका

प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1)

(7) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

करैरा

48

0.10

कार्यपालन यंत्री,

पारागढ़

शिवपुरी

67

0.11

68

0.16

78

0.08

सिंध परि. दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी -4, एम -4 एवं सब माइनरों के निर्माण हेतु.

0.02

79

81

0.17

0.11

82

0.08

84

0.19

85/1

87

0.04

88

0.06

89

0.07

93

0.01

96

0.03

0.08

98

0.15

99

0.08

102

103

0.16

172

0.04

173/1

0.07

173/2

0.04

174

0.10

175

0.07

180

0.01

0.28

353

356

0.16

357

0.16

359

0.02

361/1

0.08

361/2

0.03

362

0.18 1518

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1)

(3) (4)

(6)

(7) (2)

(5)

363

0.12

364/2

0.04

0.20

364/3

369

0.18

375

0.05

0.06

376

377/1

0.17

0.12

377/2

378

0.01

379

0.01

380/1

0.72

380/2

0.16

381/1

0.08

381/2

0.23

382

0.20

383

0.30

387

0.01

388

0.23

389

0.21

392

0.16

393

0.10

0.71

394

395

0.28

397

0.01

0.36

398

0.01

399

413

0.16

414/2

0.23

415

0.18

417

0.09

418

0.17

420

0.28

423

0.02

0.20

424/4

424/5

0.49

424/6

0.50

434

0.28

0.68

461

462/1

0.28

467

0.05

468

0.29 1519 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(7)

(6)

0.10

469

470

0.22

0.28

471

472

0.15

473

0.05

0.51

474/1

474/2

0.01

476

0.02

योग .. 12.81

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस . डी. एम. कार्यालय करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 492- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुका

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1) (2)

(5)

(7) (4)

(6)

(3)

करैरा

785

0.14

आमोल

शिवपुरी

786

0.10

0.10

789

790

0.06

कार्यपालन यंत्री, सिंध परि. दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर की डी -4 एवं एम -4 एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

799

0.11

817/3

0.20

817/4

0.13

818

0.14

820

0.13

824

0.08

825

0.03

826

0.04

827

0.11

828

0.24

0.08

830

0.08

833

834

0.23

835

0.05 1520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(5)

(7) (1) (2)

(3) (4)

(6)

837

0.03

844

0.20

847

0.13

848

0.13

855

0.54

0.03

857

0.11

2598

2599

0.06

2602

0.11

2603

0.09

2606

0.10

2786

0.03

0.01

2977

2978

0.09

2979

0.01

2981

0.01

0.02

2983

0.08

2996

2997

0.11

3007

0.14

0.13

3008

3017

0.12

3018

0.04

0.09

3019

3020

0.08

3021

0.05

3022

0.06

3026

0.16

0.03

3027

3102

0.02

3106

0.18

0.07

3107/1

3108

0.29

0.02

3109

3111

0.06

0.20

3115

3116

0.15

3117

0.13

योग .. 5.82

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. , कार्यालय , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1521 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन- 29-( अ -82 ) 2011-12-248.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(4)

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में )

(5)

(1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

(7) भगनवारा जलाशय नहर कार्य हेतु (3) भगनवारा रै . निजी भूमि-

प.ह.नं. 102

425

0.020

421

0.140

रा.नि.मं.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

420

0.030

अमरपुर

0.040

418/1

410

0.020

0.080

409

408/1

0.030

408/2

0.070

0.020

411

412

0.030

407/2

0.020

407/5

0.030

407/4

0.020

407/6

0.030

407/3

0.020

0.020

407/1

288/3

0.030

0.030

288/2

293

0.060

292

0.010

93/3

0.040

0.050

107/1

0.030

95

0.020

96

97

0.020

0.020

98 1522

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

99

0.020

105

0.090

104/2

0.020

156

0.110

0.050

157

159

0.050

160

0.040

0.040

161

0.005

67

0.005

66

158

0.040

0.020

80/2

0.020

93/1

0.020

93/2

92

0.060

91/1

0.080

0.060

91/2

0.070

86

0.070

87/1

0.020

49

50

0.020

48

0.120

47

0.030

46

0.040

45/1

0.040

42

0.050

39

0.030

40

0.030

34

0.030

0.020

37/1

37/2

0.040

0.060

44/1, 44/2

योग निजी भूमि 2.330

शासकीय भूमि

0.018

419, 329, 90, 이

81/1, 51

महायोग

2.348

नोट. - भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

1523 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-249.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

(4) निजी भूमि-

0.300

(7) बरगा जलाशय शेष शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.

1.000

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.500

(3) बरगा प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. सक्का

0.500

0.120

0.040

0.020

0.150

0.200

139/1 139/2 324

0.100

0.070

0.050

0.100

199/3

200

0.060

204/1

0.060

204/2

0.070

0.070

204/3

0.070

0.060

0.060

0.270

234/1

234/2

0.050

0.040

179/1

0.050

0.060

179/2

0.220

0.140

0.120

0.100

314

0.110

(5) 261 262 273 278 143 127 137 138 326 327 205 206 227 235 187 191 194 312 योग निजी भूमि 4.760 शासकीय भूमि 208, 236 0.070 योग निजी भूमि 4.830

नोट.- भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

1524

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 क्र. भू-अर्जन- 24-(अ-82 ) 2011-12-250.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

पुनरीक्षित अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

(4)

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(5)

(1) डिण्डौरी

(7) खुड़िया डायवर्सन स्कीम दाँयी तट.

निजी भूमि-

(2) डिण्डौरी

376

0.055

375

0.040

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

(3) मुकुटपुर रै. प.ह.नं. 61/122 रा.नि.मं.

373/1

0.040

समनापुर

371/1

0.020

371/2

0.020

351/1

0.150

354

0.030

355

0.030

356

0.030

346/2

0.100

93

0.050

100

0.040

101

0.040

102

0.040

103

0.040

104

0.040

105

0.010

108/1

0.040

0.040

108/2

108/3

0.040

108/4

0.040

108/5

0.040

64

0.100

0.020

58/1, 59/1

0.020

58/2, 59/2

0.020

58/3, 59/3

0.020

58/4, 59/4

0.020

58/5 , 59/5

57

0.050

56

0.070

53

0.050

0.030

47/1

47/2

0.030 भाग 1 ]

1525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

48

0.035

44

0.080

20/5

0.060

20/4

0.060

20/8

0.060

20/7

0.060

20/6

0.060

5/1

0.045

5/2

0.045

345/4

0.030

0.030

345/5, 345/6

0.030

345/7, 345/8

योग निजी भूमि 2.000

नोट.- भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-251.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(7)

(5)

(2) डिण्डौरी

(1) डिण्डौरी

भगनवारा जलाशय शेष शीर्ष (4) निजी भूमि-

(3) भगनवारा रै.

352

0.120

कार्य हेतु.

353

0.290

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

354

0.400

प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. अमरपुर

358

0.100

364

0.130

365

0.060

460

0.150

योग निजी भूमि 1.250

नोट.- भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-252.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 1526

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वरा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(3)

(6)

(4)

(5)

(7) (2) डिण्डौरी

डिण्डौरी

चंदवाही निजी भूमि-

चंदवाही जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

800

प.ह.नं. 32

0.400

0.180

रा.नि.मं.

694

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

1.250

696

शहपुरा

0.030

666

1.020

695

1.350

693

1.120

692

1.060

691/2

1.310

691/1

797/2

0.200

0.070

689

686

0.480

658

0.810

1.560

684

0.550

683/1

683/2

0.500

0.540

682

0.030

668

681

0.500

665

0.060

662

0.990

667

0.450

664

0.210

663

0.220

657

1.840

656

0.620

655

0.200

654

0.220

653

0.230

650

0.250

0.200

648/1

648/2

0.200

योग निजी भूमि 18.650

शासकीय भूमि

534, 685,

3.510

646, 647,

661, 610 ,

799

योग निजी भूमि 22.160

नोट.- भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

डिण्डौरी , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12-253.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(3)

(1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

(4) (5) निजी भूमि

(7) चंदवाही जलाशय नहर कार्य हेतु. 629/1 648/2

0.020 0.200

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.180

चंदवाही प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. शहपुरा

0.020

0.140

0.020

0.040

0.080

0.040

0.060

0.020

0.030

0.040

0.060

0.080

0.110

0.350

644 645 622 631 626 627 628 550 629/2 630 547 558 559 638 योग निजी भूमि 1.140 शास. भूमि 647 646 623 632 633 549 557 534 योग शास. भूमि 0.350 कुल भूमि 1.490

नोट.- भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-254.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 1528

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

घुण्डीसरई

डिण्डौरी

निजी भूमि

घुण्डीसरई जलाशय शीर्ष कार्य हेतु .

प.ह.नं. 32 275

2.700

457

रा.नि.मं.

0.640

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

277

0.830

शहपुरा

492

0.570

278

0.400

455

0.150

0.060

274

273

0.340

279

1.280

490

0.740

280

0.350

281

0.460

0.690

282

283

0.700

491

0.100

284

0.450

285

0.750

493

0.600

494

0.100

487/1

1.120

0.060

487/2

0.200

489/5

0.500

486

460

0.690

456

0.300

459

1.270

458

1.230

0.800

489/4

489/2

0.840

489/3

0.840

271

2.200 1529 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(7) (3)

(4)

(5)

(6)

264

0.270

265

0.090

268

0.500

0.120

266

267

0.260

276

0.040

489/1

0.140

योग निजी भूमि 23.380

शास. भूमि 272, 286 3.310 योग शास. भूमि 3.310

कुल भूमि 26.690

नोट.- भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-255.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(7) (3)

(1)

(4)

(6)

डिण्डौरी डिण्डौरी

(5) निजी भूमि

घुण्डीसरई जलाशय नहर कार्य हेतु.

271

0.160

267

0.290

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

264

0.530

घुण्डीसरई प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. शहपुरा

260

0.100

259

0.020

261

0.050

255/1

0.120

364/1

0.040

244

0.110

245

0.230

241

0.160

224

0.290

225

0.070

227

0.040 1530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

226

0.190

196

0.130

453

0.260

347

0.020

346

0.020

0.100

349

352/1

0.060

365

0.030

354

0.300

0.170

399

0.060

154/1

0.520

398

0.060

394

369

0.060

366

0.030

363

0.030

252

0.320

367

0.050

149

0.320

155

0.060

153/1

0.040

156

0.010

0.200

242

154/2

0.060

258

0.010

257

0.010

454

0.050

352/2

0.090

392

0.050

368

0.050

योग निजी भूमि 5.570

शास. भूमि

253

219

197

198

451

452

0.380

355

441

454

552

योग शास . भूमि 0.380

कुल भूमि 5.950

नोट.- भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1531

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन ( अ -82) 2011-12-256.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(3)

(7) (1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

शाहपुर

प.ह.नं. 19

रकरिया जलाशय दांयी तट नहर कार्य हेतु भू- अर्जन.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

रा.नि.मं.

शाहपुर

योग

शास. भूमि 14, 18

(4) (5) 581 0.040 580 0.100 579 0.080 578 0.050 576 0.050 0.32 0.03 0.35

कुल योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12-257.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(3)

(4)

(7) (1) डिण्डौरी

0.100

(2) डिण्डौरी

0.090

रकरिया जलाशय दांयी तट नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

बालपुर रै. प.ह.नं. 18 रा.नि.मं.

0.120

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.070

शाहपुर

0.040

14 , 18

(5) 11 15 17 91 92/1 93/1 0.030 योग 0.45 0.03 0.48

शासकीय भूमि कुल योग .

नोट. - भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

1532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-258.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(1) डिण्डौरी

(3) डुगरिया रै.

(4) (5) निजी भूमि

(2) डिण्डौरी

446/1

0.057

प.ह.नं. 64

(7) बरगा जलाशय की दांयी तट नहर कार्य हेतु.

446/2

0.057

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

रा.नि.मं.

446/3

0.057

समनापुर

446/4

0.057

413

0.024

0.024

445

0.132

444

443

0.090

0.210

493/1

493/2

0.210

440

0.114

0.096

437

435

0.132

420

0.132

421

0.085

416

0.469

0.225 योग निजी भूमि 1.702 शास. भूमि 433, 524, 474, 441 योग शा . भूमि 0.469 कुल भूमि 2.171

नोट.- भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

1533 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

पत्र क्र. 2828- प्र. भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हे. में)

(6)

(7) (1) सागर

(2) सागर

(4) 73

(5) 22.327

(3) सेमरा गोपालमन

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर.

जैसीनगर, विकासखण्ड के अंतर्गत खजुरिया जलाशय के शीर्ष एवं नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 9 अप्रैल 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. भू- अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1) उज्जैन

(2) उज्जैन

(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन . सेवर खेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

132.279

(3) आलमपुर उड़ाना भंवरी बोलासा देवरीखेड़ा खुर्द कासमपुर खोकरिया नेकेबरी

(4) 54.396 28.865 22.116 40.575 65.456 124.125

योग .. 467.812

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1534

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिंदवाड़ा, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 2475 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे .

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) परासिया

(1) छिंदवाड़ा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा ( म . प्र. )

ग्राम -मण्डला ब. नं. -453 प.ह.नं. 17/26 रा.नि.मं. परासिया

उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. रकबा 17.981 एवं

जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त इनक्लाईन , ड्राईवेज, कोल स्टॉक, प्रशासनिक भवन, सब - एरिया मैनेजर ऑफिस/मैनैजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम, मशीनरी स्टोर एवं कैप लैम्प रूप एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - परासिया, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय, सर्वोत्तम नगर परासिया, रोड लोनिया करबल, छिंदवाड़ा एवं ग्राम मण्डला स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2476 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की भाग 1 ]

1535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(4)

(5)

(6) (1) छिंदवाड़ा

(2) परासिया

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील परासिया , जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. )

ग्राम - बिछुआपठार ब. नं . -383 प.ह.नं. 16/26 रा.नि.मं. परासिया

रकबा 16.250 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त इनक्लाईन, ड्राईवेज, कोल स्टॉक, प्रशासनिक भवन, सब - एरिया मैनेजर ऑफिस/मैनैजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम, मशीनरी स्टोर एवं कैप लैम्प रूप एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि का अर्जन.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. (2)

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- परासिया , जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय सर्वोत्तम नगर, परासिया रोड, लोनिया करबल छिंदवाड़ा एवं ग्राम मण्डला स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. क्यू. भू- अर्जन-493 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन 1536

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(3) (4)

(5) (2) करैरा बघरा साजोर 365

0.38 (1) शिवपुरी

370

0.29

371

0.34

428

0.14

429

0.04

435

0.49

1.68

योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी , जिला शिवपुरी . म. प्र.

(7) महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 572-575.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(5) (2) पिछोर

0.27

(3) नावली 983/1

(1) शिवपुरी

0.32

984

0.22

987

0.44

988

0.22

994

1010

0.09

1013

0.55

योग

2.11

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी म. प्र .

(7) महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. 537- री- 1 - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र.4-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील - बड़ौद

( ग) ग्राम-बेहका

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 129.91 हेक्टेयर

क्षेत्रफल जो खसरा सर्वे क्रमांक

अर्जन होना है . (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

136

0.04

138

0.02

480/3

0.26

283

0.18

494

0.38

533

0.30

758

0.43

284

0.01

472

0.02

473

0.02

487

0.26

497

1.41

604

0.14

606

0.10

752

0.48

794

0.77

397

0.02

398

0.03

(2)

(1)

0.03

399

0.02

462

463

0.10

1.56

496

536

0.36

0.11

537

0.52

765

0.20

464

468

0.10

0.27

485

0.37

495

500

0.75

0.15

608

0.32

611

1.06

744 मी

755

0.55

761

0.21

0.10

465

0.26

484

1.75

490

493

0.55

508

0.33

0.62

466

1.83

467

617

0.39

739

0.17

750

0.33

0.20

751

757

0.21

0.19

446

0.16

479

471

0.01

488

0.28

1.41

498

530

0.32

554

0.06

0.48

749

474

0.35

486

0.26

1.40

489

600

0.48

607

0.23 1538

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 748

0.48 475

0.18 476

0.82 478

0.10 483

0.26 491

0.68 738

0.26 480/1

0.49 480/2

0.18 492

0.65 601

0.15 620

0.20

0.28 499

504

1.07 511

0.18 518

0.26 525

1.68

0.15 782

785

0.21 790

0.75 501

0.76 534

0.60 553

0.13

0.10 605

754

0.55 760

0.21

0.63 796

502

1.50 505

0.59 506

1.07 526/1

0.93 835

0.22 507

0.58 615

0.09 722

0.63 724

0.15 743

0.61 799

0.86 821

0.38 509

0.58 614

0.09 721

0.57 725

0.15 742

0.61

[ भाग 1

(2)

(1)

798

0.87

822

0.38

0.52

510

700

0.62

0.20

703

720

0.43

726

0.10

730

0.64

0.02

803

512

0.18

0.37

522

0.40

524

783

0.48

0.21

787

0.85

789

513

0.53

516

0.06

521

0.53

727

0.11

0.43

728

802

0.23

804

0.02

0.20

818

820

0.32

1.15

514

519

0.62

523

0.87

791

0.21

0.05

515

0.52

520

0.52

819

828/1

1.28

517

0.60

2.40

526/2

1.34

527

0.23

599

603

0.62

718

0.10

1.06

762

528

1.34

0.23

598

0.56

613

618

0.47

766

1.00 भाग 1 ]

1539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 767

0.50 529

1.28 597

0.22 612

0.56 619

0.15 621

0.05 763

1.00 531

0.16 532

0.46 535

0.06 572

0.02 602

0.15 793

0.42 538

0.10 539

0.03 692

0.35 540

0.04 542

0.03 545

0.37 546

0.05 547

0.28 549

0.28 588

0.10 592

0.38 594

0.26 548

0.28 550

0.20 589

0.09 593

0.38 595

0.27 552

0.29 740

0.60 745

0.54 747

0.14 584

0.02 586

0.07 591

0.55 585

0.03 590

0.60 587

0.08 610

0.28 732

0.17 746

0.23 616

0.18

(2)

(1)

674

0.21

677

0.01

0.20

682

0.85

694/1

690

0.35

0.30

691

693

0.32

687

0.50

0.58

695

0.14

704

711

0.15

812

0.26

816

0.93

696

0.29

710

0.35

712

0.24

811

0.59

0.60

824

0.39

697/1

0.05

773/1

1.04

774/1

0.64

776

0.12

777/1

0.86

779

0.42

784

0.26

813/2

814

0.21

0.52

815

694/2

1.90

699

0.40

770

0.25

0.90

771

0.91

772

701

0.61

702

0.20

0.43

719

0.04

676

0.03

707/1

0.03

709/1

1.03

830/1

832/1

0.51

831

1.29

832/4

0.50

0.08

716 1540

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 786

0.21 792

0.88

0.59 723/2

731/2

0.85 788/1

0.34 800/1

0.69 801/2

0.16 805/2

0.10 768

0.25 769

0.68 780

0.48 795

0.33 807

2.86 817

0.86 833

0.51

1.68 774/2

0.71 777/2

778

1.40 809

0.25

0.20 810

0.24 813/1

797

0.82

0.02 801/1

0.40 826/1

723/1

0.46 731/1

0.85

0.10 744मी.

788/2

0.34 800/2

0.69 805/1

0.26 806

0.13 733

0.04 734

0.04 735

0.14 736

0.14 756

0.21 759

1.60 781

1.04 764

0.52

0.36 826/2

826/3

0.49 827

0.14 828/2

0.10 829

0.21

(2)

(1)

1.03

830/2

832/2

1.79

0.50

832/3

0.50

834

0.03

707/2

709/2

0.06

0.38

697/2

773/2

0.05

योग .. 129.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन , अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 624-री - 11 - भू- अर्जन-2010- प्र.क्र. 3-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- बड़ौद

(ग) ग्राम- सांगाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.51 हेक्टर .

खसरा सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है. (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.08

465/1

465/2

0.50

0.45

467/1

467/2

0.50 भाग 1 ]

1541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

467/3

0.54

467/4

0.02

546

0.15

594/1

0.20

549/3

0.32

550/1

0.75

3.51

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी, आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 623 - री - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र.6-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील- बड़ौद

(ग) ग्राम-छायन

( घ) लगभग क्षेत्रफल-32.11 हेक्टर.

क्षेत्रफल जो खसरा सर्वे क्रमांक

(1)

अर्जन होना है. (हेक्टेयर में ) (2)

251

0.25

260

0.03

252

0.04

255

0.05

389

0.20

397

0.42

256

0.02

(2)

(1)

0.03

258

316

0.14

0.14

573

0.03

259

0.16

315

578

0.05

261

0.04

262

0.10

0.07

574

0.03

332/2

0.08

314/1

330/2

0.04

332/1

0.03

0.14

314/2

0.14

314/3

332/3

0.03

0.02

318

328

0.03

0.27

329

0.05

330/1मी

0.05

330/1मी

338

0.01

0.18

343 मी

0.16

344मी

333

1.92

376

0.52

334

0.03

335

0.07

0.01

336

337

0.01

342

0.24

0.18

343मी

0.09

344 मी

0.07

339

340

0.25

0.27

341

345

0.82

347

1.71

349

0.68

350

0.66

353

1.40

581

0.25

351

1.29

352

0.76 1542

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 355

1.33 356/3

0.40 361

0.09 357

0.42 358

0.57 359

0.73 363

0.18 360

0.69 370

0.56 415

0.13 373

0.83 374

1.20 387

1.80 388

1.32 390

0.10 395

0.20 565/1

0.18 566

0.16 571

0.38 567

0.12

0.20 569/1

569/2

0.06 565/2

0.03 560/2

0.03 565/3

0.03 569/3

0.06 560/3

0.03 565/4

0.03 560/4

0.02 560/1

0.30 570

0.35 572

0.22 386/2मी

0.10 413

0.20 575

0.44 580

0.20 582

1.25 583

0.35 414

0.12 356/1

1.04 366/1

0.03 356/2

1.04 386/1

0.22 585/1

0.02

[भाग 1

(2)

(1)

585/2

0.02

0.02

586/1

586/2

0.03

0.02

586/3

32.11

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन, अधिकारी , आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 460 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- कुसमी

(ग) नगर/ ग्राम- रामपुर ( आवासीय कालोनी) (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.09 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

211

0.04

212

0.19 भाग 1 ]

1543

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

213

0.22

0.04

214 जु

0.04

214 जु

0.04

214 जु

217

0.08

220

0.20

221

0.16

264

0.06

266

0.01

0.01

268

1.09

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रामपुर आवासी कालोनी हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 462- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- कुसमी

(ग) नगर/ग्राम- रामपुर

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.80 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

256

0.16

263

0.03

262

0.06

264

0.02

266

0.02

265

0.01

268

0.02

267

0.03

(2)

(1)

0.05

211

210

0.03

214

0.09

0.11

209

0.02

133

205

0.09

0.05

198

0.03

196

121

0.09

172

0.03

134

0.03

171

0.06

0.03

168

143

0.14

0.11

144

0.05

151

154

0.01

152

0.03

159

0.05

158

0.04

0.04

157

0.5

810

809

0.02

0.01

812

0.02

569

571

0.04

0.03

570

0.05

565

566

0.01

0.04

551

552

0.06

0.06

553

0.08

539

0.10

481

0.08

482

494

0.05

0.05

493

489

0.06

0.01

492

505

0.03

516

0.06

0.06

515/1

515/2

0.01

518

0.04 1544

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

519

0.06

520

0.05

506

0.07

512

0.07

138

0.01

योग .

2.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 464- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-कुसमी

(ग ) नगर/ग्राम- ददरिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.43 हेक्टेयर.

पुराना खसरा नम्बर

नया खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

115

55

0.03 120

163

0.02 119

157

0.01 125

164

0.03

58

92

0.01

60

94

0.05 112

177

0.02 111

0.02

174

175

0.01

160

0.01

65

0.02

66

0.02

(2)

(1)

158

0.03

270

0.06

154

0.03 88

150

0.02 84

0.03 82

134

133

0.01 68

69

181

0.04

0.01 64

184

0.05 63

129

128

0.01 61

45

186

0.01

185

58

0.01

0.04 57

188

56

124

0.02

0.01

190

0.05

122

0.01

191

0.02

192

0.01

193

0.02

113

0.05

112

0.05

194

0.04

111

198

0.04

0.03

110

0.02 34

89

32

86

0.04

0.01 33

91

23

0.04

94

22

87

0.04 24

100

0.08

85

0.04 26

105

142

0.05

143

0.01 104

0.01 102

76

0.03

146

0.005

75

147

0.005

74

0.03

73

0.01

0.02

148

.149

0.01

71

0.02

0.01

72

योग .. 1.43 भाग 1 ]

1545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 466 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- कुसमी

(ग) नगर/ ग्राम- पोड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.636 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.03

288

291/1

0.01

0.05

335/2

291/2

0.01

336

0.08

0.10

328

327

0.02

0.02

296

320

0.04

322/1

0.03

322/2

0.5

310/364

0.3

0.05

29

31

0.04

36/1

0.01

36/2

0.02

37/1

0.02

0.01

37/2

130

0.04

136

0.05

144

0.06

(2)

(1)

0.04

147

0.05

153

0.03

165

168

0.01

172

0.12

0.07

175

177

0.05

179

0.02

181

0.02

0.02

201

0.01

207

0.03

216

0.02

208

0.03

223

224

0.03

0.02

226

225

0.02

0.03

227

0.05

194

0.05

206

0.05

209

0.5

210

0.02

214

0.02

212/226

योग .. 1.636

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 468 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-कुसमी 1546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(ग) नगर/ग्राम- बजबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

(2) (1)

433

0.02 440

0.04 432

0.01 441

0.05 442

0.05 443

0.06 444

0.07 445

0.07 418

0.12 417

0.06

0.22 416

412

0.16 449

0.05 493

0.12 494/912

0.03 575/913

0.03

0.11 575/2

576

0.12 578

0.03 580

0.04 581

0.05 582

0.12 568

0.13 567

0.21 557

0.04 563

0.03 558

0.04 559

0.05 560

0.04 550

0.26 551

0.06 47

0.03 46

0.01 44

0.01

0.01 43

33

0.01 32

0.01 31

0.01 30

0.01

(2)

(1)

0.01

29

0.01

28

0.02

27

26

0.05

0.02

104

105

0.02

106

0.08

269

0.01

0.02

271

270

0.01

0.04

277

0.04

261

259

0.06

276

0.01

370

0.13

0.06

371

378

0.08

0.05

379

387

0.06

388

0.07

0.01

389

263

0.01

3.46

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 470- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - कुसमी

(ग) नगर/ग्राम- गोतरा भाग 1 ]

1547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.14 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 59

0.09 61

0.02 62

0.04 60

0.02 126

0.09 127

0.10 128

0.03 201

0.06 200

0.08 196

0.11 241

0.03 242

0.08 333

0.04 335

0.04 341

0.07 340

0.02 344

0.02 345

0.04 346

0.05 347

0.03 366

0.08 371

0.06 373

0.03

0.12 374

381

0.05 449

0.06 450

0.06 452

0.05 585

0.05 553

0.04 554

0.05 551

0.04 556

0.08 567

0.03 568

0.02 565

0.04 707

0.09 564

0.06 563

0.03 710

0.04

2.14

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 472- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- कुसमी

(ग) नगर/ग्राम- कतरवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.10 हेक्टेयर .

पुराना खसरा नम्बर

नया खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) (1)

0.03

615

77

0.02 80/1

614/1

613

0.05 80/2

0.20 80/3

438

128

0.05

612

129

610

0.04 152

609

0.02

0.04 222/1

607

592

0.19

0.01 223

393

382

310

0.04

0.3 311

591

393

0.1

0.08

981

0.06

590

589

0.04

0.06

372

446

0.04 79/1

447

0.05 79/2

442

0.01 501/2

1488

0.02 1548

(2)

839

502

0.06 505/2

0.04

841

633/4

847

0.12 633/5

0.05

881

633/6

884

0.02

0.05 633/7

1439

1519

0.02 633/8

633/11

0.07

1918

1520

633/14

0.02

868

0.5

879

0.04

880

0.05

881

0.02

869

0.04

0.06

1521

0.03

1523

342/2

746

0.02 343

745

0.02 344

758

0.02 345

564

0.02 188

766

0.02

712

0.03

0.03

768

756

0.01

767

0.01 338

634

0.04 381

685

0.03

0.02

686

330

969

0.01 331

970

0.02 332

971

0.02 333

969

0.04 335

987

0.02 336

665

0.03 380/1

666

0.12 380/2

1025

0.01

1026

380/3

0.04

1000

381

0.02 382/2

1022

0.01 383

1023

0.01 462

1024

0.01 464/1

680

0.03 464/2

679

0.03

0.01 464/3

675

465/1

676

0.01 466

0.01

672

480/1

0.02

682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(1)

0.03 486

681

0.03 481

961

0.05 482/1

962

0.02

980

482/2

0.02

968

510

0.07 511/3

974

0.06

976

977

0.03

0.03

1082

1083

0.02

1084

0.03

0.04

986

0.05

941

972

0.07

0.02

987

0.04

958

0.03

988

1097

0.03

0.04

1098

0.03

1099

0.03

1100

1102

0.02

0.03

1103

918

0.05

0.02

939

0.01

938

0.01

937

0.01

921

0.01

920

0.02

1106

0.02

916

0.06

0.06

1212

1213

0.04

1107

0.01

0.01

888

0.01

887

1217

0.02

1218

0.01

4.04

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू.अ.अधि. मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 474- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-कुसमी

(ग) नगर/ग्राम- भदौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.38 हेक्टेयर.

पुराना खसरा नम्बर

नया खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) 40

895

0.01 41

918/1

0.01 41

918/2

0.01 550

896

0.01 548

897

0.01 547

900

0.01 558

901

0.01 559

904

0.01

919

0.01

0.01

920

930

0.02

0.02

931

0.02

906

915

0.01

934

0.02

916

0.01 606/2

964

0.01 606/1

961

0.01 606/2

968

0.01 601

960

0.01

967

599

0.01 599/2

0.01

980/1

597

981

0.01

1187

0.01

982

0.02

999

0.01

1185

0.01

(2)

(1)

0.01

979/1

979/2

0.01

0.01

974

0.01

975/1

586

1163

0.02

0.02

1181

0.03

1100

1158

0.01 587

587

1160/1

0.01 587

1156

0.01

0.01

1041

587

0.01 587

1155

1057

0.01

0.01

1047

1048

0.01

0.01

1049

1056

0.01

0.01

1141

0.01

1142

1144

0.01

1443

0.01

0.01

1198

1130

0.01

0.01

1129

1128

0.01

1061

0.01

1062

0.01 327

1171

0.01 328

1172

0.02

1126

329

0.01

0.01

1127

1073

0.01 221

200

0.01 223

209

0.01 222

208

0.01

207

225

0.01

0.01

201

202

0.01

204

0.01 217

194

0.01

196

0.01

0.01

198

0.01 240

448

221

0.01 241 1550

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2) (1)

447

198

0.01 192

222

0.01 191

445

0.01 178/1

443

0.01 179

223

0.01 190

399

0.01

226

0.01

227

0.01

0.01

398

228

0.01 183

345

0.01 189

237

0.01 188

239

0.01 116

240

0.01 184

241

0.01 100

342

0.01

343

0.01 100 जुज

101

245

0.01

246

0.01

247

0.01

242

0.01 92

248

0.01

249

0.01 106

265

0.01 112

270

0.01 113

271

0.01 125

0.01

275

126

310/1203

0.01 133

310/1206

0.01 138

311

0.01

306

0.01 145

137/1

305

0.01

308

0.01

309

0.01

280

0.01

286

0.01

287

0.01

300

0.01

299

0.01

0.01

294

292

0.01 18/2

0.01

78

22

12

0.01 28

13

0.005

[ भाग 1

(2)

(1)

32

72

0.005

0.01 39

14

0.005 37

71

15

38

0.005

0.005 36

16

0.005

20

67

0.01

21

0.005

66

0.005

0.005

28

0.005

29

0.005

63

0.005

61

37

0.005

56

0.005

57

0.005

0.005

38

0.01

47

0.01

54

48

0.01

51

0.005

53

0.005

योग .. 1.38 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू. अ. अधि. , मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 476 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) नगर/ग्राम- हिनौता भाग 1 ]

1551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.246 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

211/1

0.123

211/2

0.123

0.246

योग..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू. अ. अधि. , मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 478 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) नगर/ ग्राम- महखोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.05

911

912

0.09

920

0.02

921

0.03

922

0.06

854

0.05

855

0.07

889

0.09

योग.. 0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू. अ. अधि. , मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है .

सीधी , दिनांक 5 अप्रैल 2012

क्र. 190 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- पनवार चौहानन टोला (ज.न. - 114) (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.80 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.45

547

0.11

548

1202

0.02

0.24

549

2.03

563

564

0.03

0.07

569

570

0.25

0.45

567

0.02

1203

562

0.04

560

0.18

0.45

558

559

0.30

0.60

524

0.80

511

517

0.30

516

0.13

0.13

514

513

0.14

0.04

512

417

0.27

479

0.10 1552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 474

0.14 473

0.20 476

0.20 475

0.26 689

0.12

0.30 692

693

0.17 694

0.14 687

0.15 688

0.20 601

0.68 686

0.16

0.10 602

0.12 685

604

0.02 614

0.03 605/1210

0.05 683

0.16 684

0.03 682

0.05 681

0.08 717

0.40 720

0.05 672

0.25 680

0.12

0.20 679

678

0.03 673

0.19 674

0.27

0.25 675

676

0.13 665

0.43 764

0.19 763

0.93 765

0.03 802

0.32 766

0.65 767

0.10 770

0.65 801

0.20 957

2.80 958

0.10

योग.

18.80 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 192- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील - गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- बन्जारी ( वन्दो. क्र. - 150 )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.55 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

2

0.91

0.40

3

4

0.12

0.12

832

योग. 1.55

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 194- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी भाग 1 ]

1553

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- रोझौहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.62 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

51

0.07

52

0.07

53

0.08 54

0.05 231/1

0.05 231/2

0.04 232

0.21

233

0.11

234

1.10

235

0.12

236

0.36 237

0.49

238

0.54

243

1.00

0.08

244

245

0.05

246

0.83

247

0.13

248

0.63

249

0.06

250

0.16

252

0.75

253

0.54

254

0.10

योग. 7.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 196- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- पड़रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.10

118

117

0.24

0.30

116

109

0.46

0.38

107

105

0.09

104

0.42

0.25

103

115

0.03.

1.00

97

4.27

योग.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

राजस्व प्र. क्र. 01 अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 1554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील- बुरहानपुर

(ग) ग्राम- आहूखाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

41

0.11

0.10

42

योग .. 0.21

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राष्ट्रीय अभिरक्षित स्मारक आहूखाना तक पहुंच मार्ग विकसित करने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के न्यायालय में तथा संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमण्डल, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभांग विदिशा, दिनांक 28 मार्च 2012

प्र. क्र. 10- अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-शमशाबाद

(ग) ग्राम- रमपुरा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

2

0.064

33/1

0.110

0.018

4/1

0.041

4/2

0.009

4/3

0.009

5

0.094

7/1

0.036

12/1

7/3

0.020

योग . 0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है.- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-विदिशा

( ग) ग्राम- बंधिया उर्फ रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.016 हेक्टेयर.

भाग 1 ]

1555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

सर्वे क्र.

धारा 6 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3) 1

0.158 कार्यपालन यंत्री, संजय 6

0.365 सागर परियोजना, बाह 8/1

0.100 नदी संभाग , गंजबासोदा 8/2

0.265

8/3

0.136

31/2/1

0.339

31/1

0.309

31/2/2

0.031

33/1/2

0.313

35/5/2

0.209

35/4

0.062

39/3/1

0.135

39/2

0.826

39/1

0.042

41/4/2

0.090

41/4/1

0.090

41/3/1

0.062

41/3/2

0.010

41/3/3

0.010

41/2

0.261

41/1

0.045

42/3

0.329

45/1

0.361

27

0.376

24/3

0.252

24/2

0.411

20

0.068

0.045

125/1

134

0.188

132/1

0.360

131

0.052

130/1

0.219

130/2

0.152

0.345

148/1

7.016

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी विदिशा /शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग ) ग्राम- कर्राखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.124 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.

धारा 6 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

517/2

0.182

517/4

0.082

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह 517/3

0.182 नदी संभाग , गंजबासोदा 518/2/2

0.052

0.110

518/1

518/3

0.092

0.082

518/4

518/2/1

0.042

526

0.209

525

0.005

524

0.031

528

0.005

0.100

530

531

0.005

0.129

532

536/1

0.460

536/2

0.423

537/1

0.022

0.667

609/5

557/1/8

0.182

557/1/7

0.120

0.100.

557/1/10

557/1/11

0.182

557/1/14

0.209 1556

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

557/1/15

0.261

556/2

0.031

556/3

0.062

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासोदा 557/2

0.122

556/4

0.042

0.300

554/2

554/1

0.042

247/ 2/1 ग

0.100

247 /2/ 2 ग

0.052

547/2ख

0.110

549/2

0.292

548/3

0.219

607/2

0.418

628/2

0.252

550/1

0.148

योग : 6.124

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है .- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- सहजाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.670 हेक्टेयर.

[भाग 1 सर्वे क्र.

धारा 6 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

138/2

0.120

0.072

17/1

0.090

138/3/1

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासोदा 138/3/2

0.030

17/2

0.072

137/1

0.014

0.050

137/3/3

0.050

137/3/2

0.070

137/3/1

137/3/4

0.021

137/2

0.120

0.040

10

0.073

0.012

11/2

12/1

0.050

0.042

12/2

13/2

0.460

14

0.124

17/3

0.072

67

0.488

66/4

0.359

0.241

66/2

योग : 2.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- संजय सागर ( बाह ) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 10 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 02 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

1557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम- मुड़ैना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.555 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

116/2

0.072

0.158

127, 128

129/1

0.045

0.045

129/2

166/1

0.090

166/2

0.120

161

0.048

0.230

170/2

118/1/2

0.310

118/2

0.140

55/4

0.090

55/1

0.144

46/2

0.085

46/3

0.010

46/4

0.066

45/4

0.072

0.200

8, 9 , 10

7

0.108

13/3

0.020

41/1

0.250

41/4

0.072

69/2

0.018

0.072

69/3

0.090

69/4

2.555

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग ) ग्राम- सुनेटी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.327 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.100

203/1

203/2

0.062

0.018

30

0.126

72

0.219

37

0.075

34

0.043

8/2क

0.180

3/1

0.065

1

0.018

98

100

0.057

0.075

113

103/1

0.094

107

0.119

106

0.147

0.086

112

0.080

16

0.030

71/2/2/1

71/2/2

0.030

0.418

7, 31 , 32 , 33

114/1

0.075

20, 15

0.210 योग : 2.327

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है. - बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण; कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

1558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 04- अ-82-10-11. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम- रसूलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.238 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

875

0.023

873/1

0.019

1082

0.048

1083/1

0.096

1083/2

0.066

1096

0.034

1097

0.034

1095

0.078

1104/1

0.012

1104/2

0.069

0.084

1103, 1111

985/1

0.012

0.012

986/1

0.076

1043

1040/1

1040/2

0.057

1040/3

0.012

1041/1

1041/2

0.012

1041/3

0.012

1037/2

0.036

1037/3

0.036

1052/1

0.069

0.082

1054/2ख

1053/1

0.038

1038

0.025

0.048

1008/ 1 क

1021

0.078

1023

0.024

1017/1

0.046

योग : 1.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 05 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम-बिजौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.208 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

0.168

(1) 76

0.058

55 मिन

74

0.090

0.045

73/1

0.066

73/2/1

0.063

73/2/2

0.021

81/4

0.065

81/3

0.057

81/2

0.010

81/1

56

0.103

0.067

48

0.045

47

0.051

61/1

0.055

45

0.051

44

0.022

43/1

43/2

0.022

0.045

11/2

12/1

0.146

28

0.113

0.074

27 भाग 1 ]

1559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

33/ 1ख

0.217

33/2

0.090

34/1

0.077

34/3

0.072

36/1

0.162

37/2

0.063. 57

0.090

योग : 2.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है. बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - त्योंदा

(ग ) ग्राम- बगरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.838 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

295/1

0.110

295/2

0.110

297

0.061

299

0.070

0.070

292/4, 302/3

0.070

302/2, 192/3

301/1

0.070

286/1

0.082

287/1

0.072

286/2

0.082

288/2

0.022

305/1

0.090

(2)

(1)

0.070

306

287/2

0.072

0.018

239/1

0.018

239/2

242

0.130

0.142

244/1

244/2

0.142

0.130

248/3

248/2

0.054

0.018

248/1

247/1

0.018

263/1/2

0.010

263/2

0.039

0.054

263/3

246/1

0.014

योग : 1.838

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील-त्योंदा

(ग ) ग्राम-त्योंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.596 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने (हेक्टेयर में ) वाला अनुमानित क्षेत्रफल (1)

(2)

101/1

0.096

106/1

0.031

107

0.015

0.067

102/1

0.054

102/2 1560

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(1)

200/1/1

0.015

201

0.184

103

0.013

104

0.054

105

0.052

106/2

0.015

योग : 0.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग ) ग्राम- परासरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.673 हेक्टेयर.

अर्जित किए जाने सर्वे क्रमांक

(1)

(2) वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

0.129

7/ 1क , 7/ 1 गए 7/2/2/1

7/3

0.126

5/3

0.014

0.055

35/2/1

0.055

35/2/2

0.060

35/3/2

44/1क/3

0.055

44/1 ख/ 1 /1

0.090

44/1ख/2

0.035

43

0.130

32/2

0.148

[भाग 1 (1)

(2)

36/ 1 क/2/ 1 / 1 क

0.030

39

0.131

0.100

55

56/1

0.144

18/2/2

19/2/2

34/2/2

20/1/4

0.100

21/1/4

22/1/4

23/1/4

18/2/3

19/2/3

34/2/3

20/1/3

21/1/3

22/1/3

23/1/3

0.170

20/1/1

21/1/1

22/1/1

23/1/1

20/1/2

21/1/2

22/1/2

23/1/2

18/3

19/3

34/3

0.100

20/2

21/2

23/2

योग : 1.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 09 - अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम- उकायला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.369 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

285/1

0.047

284

0.094

289/2

0.147

290/1

0.050

290/2

0.100

293/2

0.057

257/1/1

0.054

257/1/2

0.065

257/2/1

0.097

258

0.108

260

0.086

257/2/2

0.018

199

0.050

198

0.010

300

0.039

298/2

0.048

298/1

0.130

386/1

0.144

386/2

0.025

योग : 1.369

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील-त्योंदा

(ग ) ग्राम- सुमेरकाछी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.801 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

165/1/1/2

0.010

165/1/1

0.068

162/2

0.024

0.140

162/1

160

0.080

0.080

158

191/1/3

0.079

191/1/4

0.020

196क

0.060

0.060

196ख, 197

0.012

153घ, 154घ

188

0.072

0.030

183/2

0.012

153क, 154क

0.012

153ख, 154ख

0.012

153 , 154ग

198, 199

0.030 योग : 0.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील-त्योंदा

(ग) ग्राम-लहरावदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

266/2

0.180

248/2/2

0.090

241/1

0.025

246/2

0.110

247

0.030

214/2

0.080

213/1

0.020

213/2

0.110

214/1

0.080

209

0.126

0.130

0.110

224/1

0.200

224/2

224/3

227/2

0.024

255

0.140

205/2

0.100

204/2

0.025

योग : 1.580

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

प्र. क्र. 07 - अ- 82-09-10- प्र-1-अ.वि.अ.- भू- अर्जन- 11.- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को प्रकाशित भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना के पश्चात् अधिनियम की धारा 8 के तहत सीमांकन किये जाने पर प्रस्तावित भूमि के अलावा अतिरिक्त भूमि भी अर्जित क्षेत्र में होना पाया गया.

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अतिरिक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील-जबलपुर

(ग) ग्राम- थाना प. ह. नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल (अतिरिक्ति भूमि ) 0.180 हेक्टेयर.

रकबा ( हेक्टेयर में )

(2) 0.180

खसरा नम्बर (1) 270

योग : 0.180

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 30 मार्च 2012

प्रक्र. 03 - अ- 82- वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची भाग 1 ]

1563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - गोटेगांव

(ग ) ग्राम- कुम्हड़ाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.041 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.417

90/1

1.511

89, 90/2

76/5

0.105

74/2

0.008

योग : 2.041

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सड़क निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ-82 - वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक-भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग) ग्राम-सिमरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.573 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.085

53/1 क

0.235

53/1 ख

0.251

0.292

53/1 ड

0.008

0.057

58/2

0.170

0.466

0.474

53/1 ग 51/5 7/1 54/1 54/2 51/1

0.535

योग : 2.573

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ-82- वर्ष- 2010-11- पत्र क्रमांक- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गोटेगांव

(ग) ग्राम- छिंदौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.859 हेक्टेयर

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

खसरा क्रमांक (1)

0.057

64/3 , 72/1 , 73/1 71

0.672

0.763

28/2, 31/1 1564

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

1.025

27/1 , 28/3-4-5

0.318

26/2, 27/2

22

0.008

0.016

64/4 , 72/2 , 73/2

योग : 2.859

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 31 मार्च 2012

नस्ती क्र. 3 - एल.ए. - 2012- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक - 7-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- चांदेल

(घ) अर्जित रकबा -4.64 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

70/1

0.81

84/1

1.26

86/1

1.20

169/1

1.14

173/1

0.23

योग : 4.64

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अवशेष जलाशय -1 से रिसाव के कारण दलदल में परिवर्तित भूमि पर वृक्षारोपण हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. एफ. 1180- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( मध्यप्रदेश शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) ग्राम- नयागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.936 हेक्टेयर

खसरा नं .

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

0.209

116/1

117

0.052

0.146

118/1

0.115

119/1

120/1

0.096

120/2

0.051

120/3

0.093

165/2

0.305

121

0.272

122

0.052

162

0.836

163

0.449

164

0.073

419

0.156

420

0.061

165/1

0.364

403

0.209

404

1.750 भाग 1 ]

1565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

417

0.010

415

0.161

416

0.209

418

0.146

421

0.121

योग : 5.936 निजी खाता निजी खाता भूमि योग किता 23 में से योग रकबा 5.936 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- मंदाकिनी नदी चित्रकूट में संरक्षण योजना अन्तर्गत ट्रीटमेंट प्लान निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. 1161 - भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग) ग्राम-गेहण्डी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.13 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

1094

0.07

1095

0.03

1098

0.10

1099

0.08

1101

0.05

(2)

(1)

1103

0.13

1104

0.12

1107/1

0.10

1117

0.15

1118

0.30

योग : 1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बड़लीपाड़ा सब माईनर नं . 2 के निर्माण होने से ग्राम गेहण्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 1.13 हेक्टेयर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. 1224- भू- अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- रामगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.67 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.07

972

968

0.06

0.24

967

0.10

965

966

0.06

0.46

981/1

997

0.05

0.13

996/1

0.01

998

1583/1

0.03 1566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2) (1)

1583/2

0.02 1585

0.10 1588/3

0.03 1589

0.12 1593

0.07 1594/2

0.03 1594/3

0.04 1594/4

0.02

0.02 1594/1

0.07 1595

1591

0.05 1596

0.03 1597

0.04 1598

0.04 1599

0.08 1600

0.04 1604

0.07 1603

0.06 1605

0.03 1606

0.03 1611

0.02 1612

0.04 1617

0.05 1616/2

0.03 1616/1

0.03 1613/1

0.03 1613/2

0.02 1613/3

0.02 1466/1

0.08 1466/2

0.04

0.04 1466/3

1466/4

0.04 1467

0.04 1468/2

0.02

0.02 1468/1

1469/1

0.02 1469/2

0.02 1470

0.03

[भाग 1

(2)

(1)

0.02

1471

0.06

1472

0.06

1481/4

1459

0.04

1460/1

0.08

1430

0.03

1433

0.01

1432

0.01

0.08

1439

0.09

1440

0.02

1441

0.17

1443

1444

0.16

1442

0.15

1404

0.08

0.04

1406

1407

0.10

1403

0.09

1402

0.30

1401

0.13

1400

0.13

0.06

1369/2

0.09

1370/1

0.02

1370/3

1368

0.12

1362/2

0.05

1364

0.09

0.10

1304

0.05

1303

0.13

1312

1294

0.11

0.06

1313

0.07

1292

0.08

1405

योग : 5.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नं. 1 के भाग 1 ]

1567

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

निर्माण होने से ग्राम रामगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 5.67 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1226 - भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-छायन पश्चिम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.20 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.

रकबा (हे . में ) (1)

(2)

990

0.08

991

0.02

992

0.04

997

0.16

998

0.17

1002

0.07

1004

0.02

1005

0.09

1006

0.13

1015

0.05

1016

0.05

1017

0.08

1020

0.02

1021

0.11

1031

0.11 योग : 1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बड़लीपाड़ा सब माईनर नं. 2 के निर्माण होने से ग्राम छायनपश्चिम की निजी भूमि का कुल रकबा 1.20 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1206 - भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- रामगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (1)

निजी भूमि

रकबा ( हे . में ) (2) 399 0.15 योग : 0.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बड़लीपाड़ा सब माईनर नं. 2 के निर्माण होने से ग्राम रामगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 0.15 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1208 - भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद 1568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(ग) ग्राम-गंगाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे . में ) (1)

(2)

निजी भूमि

516

0.23

513

0.26

515

0.10

523

0.31 योग : 0.90

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की महुड़ीपाड़ा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम गंगाखेड़ी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.90 हेक्टेयर है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1210- भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- महुड़ीपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.57 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा ( हे. में ) (2)

निजी भूमि

6

0.12

7/1

0.24

5

0.09

19

0.16

20

0.12

21

0.14

33/2

0.18

34

0.04

(2)

(1)

32

0.06

0.06

31

0.05

27

26

0.05

0.12

30

28

0.07

0.07

29

योग : 1.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की महुड़ीपाड़ा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम महुड़ीपाड़ा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.57 हेक्टेयर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1216 - भू- अर्जन - 2012 - रा.प्र.क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- देहण्डीबडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर .

रकबा (हे . में ) (2)

सर्वे नं. (1)

निजी भूमि

680 पैकी

0.10 योग : 0.10

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नहर -1 के निर्माण होने से ग्राम देहण्डीबडी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.10 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 1218 - भू- अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- रामगढ़

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.73 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे. में ) (1)

(2)

निजी भूमि

893

0.25

890

0.01

0.27

891

888

0.50

884/1

0.11

884/2

0.06

884/3

0.06

884/4

0.09

1042/2

0.07

1041

0.10

1040

0.08

1038

0.05

1039

0.02

1188

0.02

1196

0.12

1195

0.05

1194

0.19

1197

0.06

1201

0.09

1165

0.15

1164

0.05

1148

0.02

1149

0.06

1150

0.30

(2)

(1)

1136

0.07

0.10

1135/3

0.04

1138

0.04

1139

1130/2

0.06

0.05

1140

1129

0.02

1249

0.21

1250/2

0.02

1253

0.02

0.02

1254/1

1254/2

0.05

1246

0.05

1258

0.04

1245

0.07

1267/1

0.02

0.03

1267/2

1266

0.04

योग : 3.73

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नहर -2 के निर्माण होने से ग्राम रामगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 3.73 हेक्टेयर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1220 -- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग) ग्राम-रामगढ़ 1570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

निजी भूमि

8

0.36

11

0.22

12

0.02

21

0.28

22

0.05

31

0.04

32

0.15

34

0.30

249

0.13

252

0.04

253

0.09

0.02

255

256

0.07

257

0.02

262

0.04

263

0.05

269

0.10

270

0.13

0.15

273/1

0.02

273/2

288

0.03

291/1

0.03

292

0.14

0.01

332

334

0.13

335

0.10

338/2

0.02

341/2

0.14

344

0.02

346

0.06

347

0.11

348

0.19

योग : 3.26

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नहर-3 के निर्माण होने से ग्राम रामगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 3.26 हेक्टेयर है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1222- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- देहण्डीबड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.73 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

1818

0.03

1819

0.08

0.22

1823

1824

0.01

1833

0.14

1834

0.17

1853

0.22

0.05

1855

1856

0.13

1871

0.23

0.05

1872/1

1872/2

0.01

1873

0.05

1874

0.11

0.06

1875

1943

0.10

1944

0.04

0.21

1945

0.10

1946

0.03

1963/2

1964

0.07

0.07

1965

1966

0.13

0.14

1967 भाग 1 ]

1571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

0.04

1968

1970

0.24

योग : 2.73

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की तलाबपाड़ा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम देहण्डी बड़ी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.73 हेक्टेयर है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 6अ - 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 2971.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- बांडयाखापा

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -54

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-3.245 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे . में) (1)

(2)

1/2

0.213

4/2

0.010

4/3

0.036

(2)

(1)

5

0.042

0.129

11

0.030

12/3

0.080

13/1

0.010

13/3

0.079

13/2

13/8

0.048

91/2

0.069

0.033

91/1

0.070

94/4

160

0.028

0.015

94/5

0.167

94/1

0.077

94/2

0.140

158/3

158/23

0.049

158/13

0.139

0.073

158/1

158/2

0.083

0.100

158/24

0.015

158/25

0.174

155/2

152

0.093

207

0.242

205

0.211

0.195

272

202

0.007

0.012

10/1

0.010

12/1

0.076

10/2

0.074

8/2

173/1

0.046

0.077

208/1

94/7

0.070

94/8

0.093

0.130

92/5

योग : 3.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बघोली लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

1572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. 713 - प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) ग्राम- बैरिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

रिमार्क नम्बर

(हे. में)

(3)

(1)

(2) 0

निजी खाता

94/1888

0.200

0.212

0.210

379 399 817

0.108

(2)

(1)

(3)

0.012

1285

कुल अर्जित रकबा . 0.742

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना, पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मन्दसौर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 863 - भू- अर्जन- 2012- प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - मन्दसौर

(ख) तहसील- मन्दसौर

(ग) नगर/ ग्राम- कस्बा मन्दसौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.014 हेक्टेयर. ( 138.64 वर्गमीटर)

कस्बा मंदसौर

सर्वे नं.

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

2806

0.014 हैक्टर

(138.64 वर्ग मीटर ) भाग 1 ]

1573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मंदसौर - प्रतापगढ़ मार्ग निर्माण के लिये.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण. - कलेक्टर कार्यालय में मंदसौर के भू-अर्जन अधिकारी के यहां देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 2338 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम भूतेरा , प. ह. नं. 31 , ब. नं. 435 रा . नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 11.148 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

551

1.453

0.473

552/1

700

0.352

701

0.530

553

0.930

554

1.287

(2)

(1)

0.991

696/1

699/1

0.178

0.178

699/2

2.189

555

0.020

695

0.259

697

0.761

698

0.231

556/1

0.231

556/2

0.263

557

565

0.121

696/2

0.405

0.296

561

138/1

01 कच्चा मकान

02 कच्चा मकान

588

606/1

01 पक्काकुंऑ

37

01 पक्काकुंऑ

578

01 पक्काकुंऑ

योग .. 11.148 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

1574

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 2339 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि पर अनुसूची पद ( 4 ) में स्थित परिसंपत्तियों के पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम- भूतेरा के आवासीय मकानों एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये निर्मित भवनों के पुनर्वास हेतु निजी पुनर्वासित एवं पुनर्स्थापन की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के डूब क्षेत्र में आने के कारण पुर्नवासित एवं पुनर्स्थापन की दृष्टि से उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- भुतेरा , प. ह. नं. 31 , ब. नं. 435 रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा 1 .

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - शासकीय भूमि मद आबादी रकबा 03.007 हेक्टयर में बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली अन्य परिसंपत्तियां.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टेयर में)

लंबाई एवं चौड़ाई (1)

(2)

सम्पत्तियों का विवरण (3)

(4)

8.00 मी. × 9.00 मी.

0.405

01 पक्का अतिरिक्त कक्ष

347 शासकीय भूमि

13.00 मी. × 7.90 मी.

01 पक्का पुराना स्कूल भवन

01 पक्का स्वराज भवन

11.00 मी. x 9.50 मी.

0.250

7.10 मी. x 3.50 मी.

01 पक्का प्राथ . शाला भवन

349 शासकीय भूमि

3.50 मी . x 6.00 मी.

01 पक्काकिचन सेंड

7.10 मी. x 3.50 मी.

01 पक्का बाथरूम

0.004

03.00 मी. x 3.00 मी.

01 पक्का मेघनाथ का चबुतरा

01.489

01 कच्चा आवासीय मकान

10.00 मी . × 10.00 मी.

348 शासकीय भूमि 91 मद आबादी भूमि

03.60 मी. x 10.40 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

10.00 मी. x 10.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

10.40 मी. x 6.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.60 मी . x 7.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.50 मी. x 3.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.70 मी. x 2.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

9.50 मी. x 3.50 मी.

10.30 मी. x 7.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

7.30 मी. x 11.00 मी .

01 कच्चा आवासीय मकान

13.30 मी. x 7.80 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 9.50 मी .

01 कच्चा आवासीय मकान

9.30 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.80 मी. x 10.30 मी .

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

10.30 मी. x 4.80 मी.

3.60 मी. x 3.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.80 मी. x 9.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

4.20 मी. x 9.00 मी.

3.00 मी. x 9.00 मी .

01 कच्चा आवासीय मकान

4.90 मी. x 9.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

3.60 मी. x 9.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.50 मी. x 4.00 मी.

01 पक्का हनुमान मंदिर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012 (1)

(2)

(3)

1575 (4)

11.50 मी. x 10.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.80 मी. × 11.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.50 मी. x 6.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.50 मी. x 12.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.40 मी . × 02.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

1.90 मी . x 2.30 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.40 मी. × 7.80 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

1.90 मी. x 1.20 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

7.30 मी. x 3.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 3.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

15.60 मी. x 9.80 मी.

3.50 मी. x 5.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 बाथरूम 1.20 मी. x 2.40 मी.

8.60 मी. × 8.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.70 मी. × 8.30 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.00 मी. × 5.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

2.50 मी. × 2.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

7.00 मी . x 9.10 मी.

16.60 मी. x 6.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.70 मी. x 2.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.80 मी. × 6.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

2.80 मी. x 5.10 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.50 मी. × 8.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.50 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.90 मी . x 9.30 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.30 मी. × 6.80 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 3.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

10.80 मी. x 2.90 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.00 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

10.80 मी. × 7.70 मी.

9.30 मी. x 5.90 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

11.40 मी. x 4.50 मी.

5.00 मी . x 8.40 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.90 मी. x 4.10 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.10 मी. x 9.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.60 मी. x 5.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 बाथरूम 1.50 मी. x 1.50 मी.

4.00 मी. x 6.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 चबूतरा 6.00 मी. × 5.00 मी.

6.00 मी. x 5.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

7.70 मी. x 5.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

7.30 मी. × 8.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.00 मी. × 6.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.50 मी. x 7.30 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

7.50 मी. x 5.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

1.50 मी. x 1.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.50 मी. x 10.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.50 मी. x 10.50 मी.

1576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

[भाग 1 (4)

01 कच्चा आवासीय मकान

5.00 मी. x 7.50 मी.

8.00 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 3.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.30 मी. × 8.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.10 मी. x 5.80 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

4.50 मी. × 5.80 मी.

4.75 मी. x 6.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.50 मी. x 6.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.75 मी. x 6.70 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

10.00 मी. × 7.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 पक्का माताजी का मंदिर

7.00 मी. x 5.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

10.00 मी . x 7.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

5.00 मी. x 5.00 मी.

8.00 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

5.50 मी. x 4.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.50 मी. x 5.20 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 4.00 मी.

4.50 मी. x 11.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

3.00 मी. x 11.00 मी.

6.00 मी. x 11.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

9.00 मी. x 11.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.50 मी . x 11.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

6.00 मी. x 10.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

12.50 मी. x 4.10 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

12.50 मी. x 4.10 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 बाथरूम 2.00 मी. x 3.00 मी.

7.50 मी. x 13.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 बाथरूम 2.00 मी. x 3.00 मी.

4.00 मी. x 6.25 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.00 मी. x 6.25 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

2.80 मी. x 10.60 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.50 मी. × 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

2.70 मी. x 5.80 मी.

4.50 मी. x 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

3.40 मी. x 5.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.30 मी. x 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.30 मी. x 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.30 मी. x 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.00 मी. x 11.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

4.60 मी. x 4.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

8.60 मी. x 9.20 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

5.30 मी. x 6.40 मी.

6.20 मी. x 12.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

2.20 मी. x 10.50 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

0.405

01 कच्चा आवासीय मकान

83 मद आबादी भूमि

7.50 मी. x 6.50 मी.

7.00 मी. × 7.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

3.50 मी. x 12.00 मी.

6.50 मी. x 12.00 मी.

01 कच्चा आवासीय मकान

भाग 1 ]

1577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3)

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

0.454

01 कच्चा आवासीय मकान 384 मद छोटे झाड़ का जंगल

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

01 कच्चा आवासीय मकान

योग .. 03.007

शा. पक्के भवन-04

शा. पक्का किचन सेड -01

शा. पक्का बाथरूम -01

सार्वजनिक पक्के मंदिर-02

सार्वजनिक चबूतरा पक्के -02

निजी पक्के मकान-02

निजी पक्का बाथरूम -01

निजी कच्चे मकान-133

निजी कच्चे बाथरूम-03 (4)

6.50 मी. x 12.00 मी.

12.50 मी. x 9.50 मी.

12.00 मी. x 5.50 मी.

11.00 मी . x 11.00 मी.

8.00 मी. x 4.00 मी.

10.00 मी. x 8.00 मी.

7.50 मी. × 7.00 मी.

9.00 मी. × 6.00 मी.

11.00 मी. x 10.00 मी.

10.50 मी. x 9.00 मी.

9.50 मी. x 9.00 मी.

9.50 मी. × 6.50 मी.

5.00 मी. x 3.00 मी.

9.50 मी. × 7.00 मी.

8.50 मी. × 6.00 मी.

11.50 मी . x 10.00 मी.

11.00 मी. x 10.00 मी.

5.50 मी. x 12.50 मी.

11.50 मी. x 8.50 मी.

7.00 मी. × 6.00 मी.

6.00 मी. × 8.10 मी.

7.00 मी. x 9.50 मी .

9.70 मी. x 9.00 मो.

3.00 मी. x 3.00 मी.

4.50 मी. x 5.00 मी.

शासकीय भूमि मद

आबादी रकबा 03.007

हेक्टेयर में बने आवासीय मकान, स्कूल भवन , मंदिर चबूतरा आदि एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली अन्य परिसंत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु शासकीय भूमि मद आबादी पर बने आवासीय मकान , स्कूल भवन , मंदिर, चबूतरा आदि एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली अन्य परिसंपत्तियां के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान , स्कूल भवन, मंदिर , चबूतरा आदि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर , चबूतरा आदि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान , स्कूल भवन , मंदिर, चबूतरा आदि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

1578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 2340- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- पाल्हरी , प. ह. नं. 42, ब. नं . 169, रा. नि. मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.583 हेक्टेयर एवं कुल 11 कच्चे मकान तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली अन्य संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा ( हे. में) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1) 18/2

0.583

6 कच्चे मकान 51/1 (शासकीय भूमि)

5 कच्चे मकान 49/1 (शासकीय भूमि)

योग .. 0.583 हेक्टेयर एवं कुल 11 कच्चे मकान तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली अन्य संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2341 - भू-अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- धनौरा, प. ह. नं. 02, ब. नं. 135, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -48.043 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा ( हे . में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

0.902

31/1

31/2

0.903

1.344

32/1, 41/1

1.344

32/2, 41/2

33

0.749

0.868

49/2

35

0.530

55/2

0.398

36/1

0.316

0.430

49/1

36/2

0.606

50

0.995

51

0.890

36/3

0.316

0.430

49/3

37

0.906

38/1

0.152

0.648

38/2

0.825

91

38/3

0.348

0.529

60/1

38/4

0.197

39/1

0.682

0.075

39/3

39/2

0.607

40

0.563 भाग 1 ]

1579

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

(1)

(2) 42

0.636 44

0.862 45

0.773 43

0.639 47

1.263 48/1

0.132 48/3

0.131 53/1

0.255 57

0.825 53/2

0.284 55/1

0.400 56

0.518 58/1

0.561 89/2

0.413 58/2

0.620 89/1

0.417 59

0.506 60/2

0.567 60/4

0.486 60/3

0.510 60/5

0.486 61/1

0.514 61/2

0.510 62

0.841 487

0.890 63

0.785

0.664 64

88

0.627 65

0.579 66

0.607 67

0.097 77/1

0.443 489/1

0.433

0.302 75/2, 76/2

77/2

0.443

0.151 75/1 , 76/1

87/1

0.372 75/3 , 76/3

0.151 87/2

0.384

0.456 76/4

78/1

0.383 85

0.441 78/2

0.390 79/1

0.138 80/1

0.242 (1)

(2)

0.275

79/2

80/2

0.239

83/2

0.429

84/4

0.326

0.178

488/6

0.142

79/3

0.332

84/5

488/5

0.178

80/3

0.567

84/2

0.202

81

0.283

84/7

0.213

0.571

82

83/1

0.425

0.336

84/3

488/2

0.356

489/2

0.437

488/4

0.178

84/1

0.332

84/6

0.331

86/1

0.375

86/2

0.289

86/3

0.350

86/4

0.289

0.902

90

488/7

0.176

488/8

0.089

488/1

0.175

0.088

488/3

60/6

0.300

48.043

योग

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

1580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2342- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- लुगसी, प. ह. नं. 10, ब. नं. 260, रा. नि. मंडल- चौरई .

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 07.201 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा ( हे . में) (1)

(2)

3.416

166 , 167/1 , 325

0.518

326/3 , 4 , 327/1 ड

329/1

0.056

327/2

2.039

329/2

0.766

0.186

169/2 , 174/2 , 172/4

0.036

169/4 , 174/4 , 172/5

167/4

0.090

178/1

0.045

178/2

0.049

योग .. 07.201 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -3 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2343 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- चंदनवाडा प.ह.नं. 11 , ब. नं. 78, रा . नि. मंडल-चौरई .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.994 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नंबर

(हे. में) (1)

(2)

0.085

110/4, 111/8

109

0.139

108/4

0.063

128/5

0.158

144/4, 145/7

0.046

128/2

0.018

103/2 , 105/2 , 106/1 , 107/1 0.116

128/6

0.130

128/4

0.002

130/1

0.213

0.067

130/2, 131/2

0.371

132/2 , 133/1 , 134/2

0.246

132/10, 133/2

134/3

0.015

0.167

146/1

0.158

132/8, 146/2

योग .. 01.994 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

भाग 1 ]

1581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-3 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2344 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- कामती , प.ह.नं. 11 , ब. नं. 19, रा. नि. मंडल-चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 04.362 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.200

7/2,9

36/1

0.056

10/1

0.197

10/4

0.042

12/1

0.204

24

0.093

(2)

(1)

0.018

25

0.028

39/1

0.008

39/2

0.056

41/1, 42/1

0.014

39/4

0.016

40/1,2,3

91/2

0.032

0.012

40/4, 5 , 6

0.148

43/2, 44/3

44/2

0.016

0.002

90/4

0.130

88

2.239

115/1 , 116 , 117 , 118/1

86/1

0.041

84/2

0.018

115/2

0.101

0.181

84/1

0.200

86/2

0.106

86/3 , 86/4

0.204

86/5

योग .. 04.362 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर कि अन्तर्गत टनल के नर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -3 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1582

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 428-गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- नव नियुक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में "Foundation Course Training" (Second Phase ) , जो दिनांक 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 16 अप्रैल 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 16 अप्रैल 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय , संबंधित जिला मुख्यालय पर, First Phase Induction Training Programme के उपरांत उनके द्वारा संपादित कार्य की विस्तृत सारगर्भित जानकारी ( Detailed Synopsis of the Work) अपने साथ अवश्य लावें.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

५. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी , जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा. जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. D- 1590.- श्री एस . के. साहा, रजिस्ट्रार- कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/ नियुक्तिकी अवधि दिनांक 1 से 30 अप्रैल 2012 तक एक माह भाग 1 ]

के लिये इस रजिस्ट्रिी के आदेश क्र. बी-2906 , जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011 एवं आदेश क्र. बी-637 , जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है.

जबलपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 435-गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग-बी) .- श्री शिव चरण पाण्डेय , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की सेवाएं, दिनांक 2 से 30 अप्रैल 2012 तक की अवधि के लिये, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा अधिकरण, जबलपुर से सम्बद्ध रखी गयी हैं . तत्पश्चात् दिनांक 1 मई 2012 से वे द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की हैसियत से कार्य संपादित करते रहेंगे .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. C- 2862-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई. एल. आर. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 12 से 16 मार्च 2012 तक पांच दिवस के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष के ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 3 मार्च 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. C- 2864-दो- 2-50-2011 .- श्री प्रदीप कुमार व्यास, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. C- 2603- दो-2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 दिसम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

1583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C- 2606- दो- 3-117-2009 .- श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 29 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1535-दो- 2-16-2002.- श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1537-दो- 2-37-2011.- श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 1 से 4 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

1584

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1539-दो- 2-46-2010 .- श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 13 से 15 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1542-दो-3-53-2001 .- श्री एल. एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 23 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एल. एच. थधानी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. एच. थधानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. C - 2868-दो- 2-34-2006 .- श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 12 से 17 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

[ भाग 1 अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 18 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. पोरवाल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. पोरवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2870- दो - 2-60-2009.- श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 20 से 24 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-2872-दो - 2-40-2009.-श्रीमती कुमदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 31 जनवरी 2012 से 4 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं .

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. C- 2874-दो-2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2876- दो- 2-37-2007.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 जनवरी से 15 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2880- दो- 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 1701- दो-2-32-2010.-श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 12 से 17 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1703-दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1705- दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

1586

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1707-दो - 2-46-2010 .- श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 16 फरवरी 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्य कार्यरत रहतीं .

क्र. D - 1711- दो- 2-60-2009 .- श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2012तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1713-दो - 2-5-2011 .- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 9 से 10 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1715-दो-2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. 412- गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री उदय सिंह मरावी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मण्डलेवर का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 564/CJ- II/ 625 , दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

क्र. 413 -गोपनीय- 2012- दो-3-1-2012 ( भाग-बी )-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री राजकुमार यादव , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सीधी का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के भाग 1 ]

1587

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

आदेश क्रमांक 566 / CJ- II/926 , दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 414-गोपनीय-2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छिन्दवाड़ा का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 568/CJ - II/418A दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. B - 868- तीन- 10-42-75 ( देवास- कन्नौद ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई- 3271- तीन-10-42-75 ( देवास-कन्नौद ) , दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री भरत सिंह ओहरिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बागली की श्रृंखला न्यायालय , कन्नौद से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

No. B - 868 - III - 10-42-75 ( Dewas- Kannod) .-High Court Notification No. E - 3271 - III - 10-42-75 ( Dewas- Kannod) , dated 2nd August 2011 , so far as it relates to holding Link Court of Shri Bharat Singh Ohariya , Additional Distt. & Session Judge Bagli to Kannod is hereby stands cancelled.

क्र. B-870-तीन-10-42-75 ( देवास - कन्नौद ) मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली अपने घोषित कार्यस्थल बागली के अतिरिक्त कन्नौद में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे.

No. B - 870 - III - 10-42-75 ( Dewas - Kannod) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Anil Kumar Bhatiya , Addl . Distt . & Session Judge , Bagli in addition to his place of sitting declared at Bagli shall also sit at Kannod for 7 days in each month .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. C- 2866-दो-2-20-2006 .- श्री के . एस . ठाकुर, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 30 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय हो होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 2878-दो -3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1709-दो-2-31-2010.- श्रीमती गिरिबाला सिंह , रजिस्ट्रार ( न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 18 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह , रजिस्ट्रार (न्यायिक 1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो रजिस्ट्रार ( न्यायिक 1 ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

1588

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अप्रैल 2012

Jabalpur , the 26th March 2012

No.564 - C.J. - II - 625.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 5975 , dated 22nd December 2008 of Shri U. S. Maravi , the then Civil Judge Class - I and JMFC , Indore (presently under suspension with headquarters at Mandleshwar) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment ofbalance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

No. 566 - CJ - II/926 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 257 , dated 17th February 2011 of Shri R. K. Yadav , the then Civil Judge, Class - I , Hatod, District Indore ( presently under suspension with headquarters at Sidhi ) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment ofbalance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

No. 568 - CJ - II / 418 - A.-In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 461 , dated 13th January 2012 of Shri R. C. Shrivastava, the then Civil Judge, Class - I , Bhainsdehi , District Betul , ( presently under suspension with headquarters at Chhindwara) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment ofbalance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over .

By order of the High Court , M. K. MUDGAL, Principal Registrar (Inspection & Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. 410-गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

इन्दौर श्री राम प्रकाश वर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर .

2

जबलपुर श्री नवीन कुमार सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

3

ग्वालियर श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर.

कहां को

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

इन्दौर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , इन्दौर की हैसियत से श्री बी . पी . माहेश्वरी के स्थान पर.

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.

ग्वालियर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री एम. के . शर्मा के स्थान पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

1589 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल 2012

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 426-गोपनीय- 2012- दो- 2-10-62.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अकृत्यिक ) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4 ) में उल्लेखित रिक्त पद पर चयन ग्रेड (Selection Grade ) के तत्समय प्रवृत्त वेतनमान में नियुक्त करता है : -

सारणी

क्रमांक

चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक

नाम (2)

(1)

(3)

रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी (4) 1

8-7-2000

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर श्री एम. आर. जोल्हे, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश .

टिप्पणी.- उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Special Leave to Appeal ( C) No. 31490/2011 (High Court of M. P. through Registrar General Vs. M. R. Jolhe through LRS & Ors . ) में पारित निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के W. P. No.6425/2001 (M. R. Jolhe Vs. State of M. P. & Another) में पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-04-20.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-04-20.16.Ordinary.