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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 27 April 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
17
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-04-27.17.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2012- वैशाख 7 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई- 5-524 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ - साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 9 , 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

1591

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2012 .

1592

क्र. ई. 5-544- आयएएस लीव- एक 5.- ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-674 - आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, खनिज साधन विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, खनिज साधन विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-425 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल ( मध्यप्रदेश ) , ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश ) , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . 5-836- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 16 अप्रैल से 18 मई 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्रीमती रेणू पंत, आयएएस. , संचालक , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

1593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेणू पंत, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई - 5-872 - आयएएस-लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2011 एवं 21 , 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 1-255-2011-5- एक.- राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-49-2011- एआईएस -1 , दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा अनुमोदन उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1954 के नियम 6 ( 1 ) के अंतर्गत डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे ( मध्यप्रदेश 1999 ) कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा की सेवाएं मध्यप्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी ( AGMUT ) संवर्ग में डिप्टी कमिश्नर , मिन्युसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है.

भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. ई - 1-386-2012-5- एक. भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/45/2011- एआईएस - I, दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा सुश्री शनमुगा प्रिया आर. भाप्रसे ( 2010 ) की सेवाएं तमिलनाडू संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ 3-6-2011 - एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल 2012 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. ई- 5-870- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , महू, जिला इन्दौर को दिनांक 2 से 10 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महू, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".

1594

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. ई- 1-137-2012-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (1)

(3)

(4) (2)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

1 श्रीमती अजिता वाजपेई पाण्डे ( 1981 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का अतिरिक्त प्रभार.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2 श्रीमती अमिता शर्मा ( 1981 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा साप्रवि ( कार्मिक) .

विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार [ अवकाश से लौटने पर तथा श्री अनिल जैन, भाप्रसे (86 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं, भारत सरकार को सौंपे जाने पर ] .

3

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .

श्री डी. के. सामंतरे ( 1982 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.

4

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.

श्रीमती सुरंजना रे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण , सामान्य प्रशासन ( कार्मिक ) विभाग तक प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

5 श्री बी. पी. सिंह ( 1984 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग.

राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

6 श्रीमती विजया श्रीवास्तव ( 1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .

प्रमुख सचिव ( कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

वि.क.अ.-सह- कमिश्नर जबलपुर संभाग , जबलपुर.

7 श्री दीपक खाण्डेकर (1985) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन , विमानन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.

प्रमुख सचिव,

मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग .

8 श्री मनोज श्रीवास्तव ( 1987) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व , पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

1595 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(4)

(3)

9 श्री प्रवीर कृष्ण ( 1987 ) भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग .

10

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

श्री संजय सिंह ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग .

11 श्री शैलेन्द्र सिंह ( 1988 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

12 श्री जे. एन. कंसोटिया ( 1989 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री .

13 श्री एस. के. मिश्रा ( 1991 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव , खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.

संभागीय कमिश्नर

मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) .

14 डॉ. रवीन्द्र पस्तौर ( 1992 ) कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

15 डॉ. मनोहर अगनानी ( 1993 ) मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) .

आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

16 श्री मनीष रस्तोगी ( 1994 ) अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

17 श्री सुखवीर सिंह ( 1997 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.

अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , जबलपुर.

आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर.

18 श्री अमित राठौर ( 1996 ) , संचालक बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.

19

कलेक्टर छिन्दवाड़ा.

श्री महेशचन्द्र चौधरी, भाप्रसे आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन.

1596

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे ( 1982 ) , सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, वन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4 ) श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे ( 1985 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव , मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 5) उपरोक्तानुसार श्री संजय सिंह, भाप्रसे ( 1987 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, भाप्रसे ( 1985 ) वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , नर्मदा घाटी विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1 (सी) -19-2012 - इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री आर. एन. भार्गव , उप संचालक अभियोजन , ग्वालियर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 ( सी) -19-2012- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा श्री रूपकुमार सक्सेना, उप संचालक अभियोजन, जबलपुर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी , जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

फा. क्र. 1 ( सी ) -19-2012 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री सुलक्षण कुमार गौड़ , उप संचालक अभियोजन , इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

फा. क्र. 1 (सी) -19-2012 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री एल . एस . कदम , उप संचालक अभियोजन, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.

भाग 1 ]

1597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 4065 - एस.डब्ल्यू.- 2012.- मैं , अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला कटनी , मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 व दिनांक 29 मार्च 2012 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से , भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये, लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम , 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम, 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चन/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 11.00 से प्रातः 5.00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है. यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. सह.अधि. रीडर - 2012-681.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्यके संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी . सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 4 मई 2012को नियत की गई है . इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसधारण को सूचित करें. (माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार )

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. सह. अधि.- 2012- स्था. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2012 से 15 जून 2012 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .

(2) तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक ( बारह दिन ) ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे. जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग उमरिया, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 1577 - एस. डब्ल्यू.- 2012.- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क- 15-99- बी.- 3-2 ) , भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2011 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर उमरिया जिले के ग्राम मछेहा, बिछिया, कलौरी, पड़ेरा , महोबादादर, टकटई, बैरग , कलदा , ईशनपुरा, मझोली , अमवारी, चंगेरा, बधवाटोला एवं पोंडी ग्रामों को थाना पाली के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत में सम्मिलित किया जाता है . तदानुसार उपरोक्त सभी 14 ग्राम थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, पदेन उपसचिव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग मेट्रो प्लाजा ( पंचम तल ) विट्ठन मार्केट, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 1323 - मप्रविनिआ-2012.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36, वर्ष 2003 ) की धारा 135 की उपधारा ( 1 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती इकाइयों के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च पद श्रेणी के अधिकारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत करता है : - (क) विद्युत् की चोरी के पता लगने पर, विद्युत् के प्रदाय का तुरन्त असंयोजन करना;

(ख) ऐसे असंयोजन के समय से 24 घंटे के अन्दर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने में ऐसे अपराध के कारित किये जाने से संबंधित परिवाद लिखित करना.

No. 1323 - MPERC - 2012.-In exercise of powers conferred by sub- section ( 1A) of Section 135 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby authorizes the officers of the rank of Junior Engineers and higher of MPSEB or its successor entities to carry out the following functions :-

(a) To disconnect the supply of electricity to the premises upon detection of theft of electricity ;

(b) To lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty four hours from the time of such disconnection .

आयोग के आदेशानुसार,

पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

1598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 24 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 1 - भू- अर्जन- 11-12-अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4) विदिशा विदिशा सोंठिया गेहूँखेड़ी

0.292 0.126 योग .. 0.418

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 036 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

शाहनगर

25.57

देईधर निजी भूमि

एवं शासकीय

भूमि रकबा 27.72 कुल रकबा 53.29

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) 1599 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 037- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(6)

57.06

पन्ना

शाहनगर पडरहा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा

निजी भूमि 33.35 कुल रकबा 90.41

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 041 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

पन्ना

शाहनगर झबरहा निजी भूमि 193.00

एवं शासकीय

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

भूमि रकबा 57.63 कुल रकबा 250.63

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2 )

प्र. क्र. 044- अ-82 - वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(1)

(5)

(4)

पन्ना

30.13

शाहनगर रामपुर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 29.19 कुल रकबा 59.32

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ , दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 907- रीडर - 1-2012- राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

डाबतलाई

झाबुआ रानापुर

0.04 0.45 योग .. 0.49

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग, झाबुआ.

पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण परियोजना अंतर्गत मोद नदी पर इन्टेकवेल निर्माण जल शुद्धीकरण यंत्र, भण्डार, चौकीदार क्वाटर आदि निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ , दिनांक 18 अप्रैल 2012

पत्र क्र. 1380 - भू- अर्जन-2012 - रा. प्र. क्र.अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

देहण्डी

पेटलावद

झाबुआ

3.05 योग .. 3.05

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की देहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. 699 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) बम्हौरी चौथ

(4) 1.323 (2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सम्भाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 795 - प्रका. - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) सीधी

(3) नैकिन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.61 (2) रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 797- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी

(4) 1.733

(3) रघुनाथपुर

(2) रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 799- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी

(3) नैकिन

(4) 0.44 (2) रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 801- प्रका.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त भाग 1 ]

1603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3) नैकिन

(4) 3.49 (1) सीधी रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र. - 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 803- प्रका.- भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) सीधी

(3) नैकिन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.07 (2) रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 805- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने केकरने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1) सीधी

(3) नैकिन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 2.32 (2) रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 808- प्रका.- भू-अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

[भाग 1 की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) सीधी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.30

(3) बीरपुर

(2) रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -प्रका.-भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.234 (1) सीधी

(3) मझिगवाँ

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 811 - प्रका.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(3) मऊँ

(1) सीधी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.178 (2) रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र . - 6 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 558-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12-1693.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

2.805

लालपुर

शहडोल सोहागपुर

महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश.

एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड को 2× 660 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत् परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र.486 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन खसरा नम्बर

तहसील/ तालुका

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में )

(5)

(1)

(7) (2) नरवर

(4) 281

0.48

शिवपुरी

(3) जैतपुर

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी ( म . प्र. )

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर के निर्माण हेतु.

282/2

0.48 0.96

योग .. 02

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. कार्यालय करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. क- वाचक - भू- अर्जन-2012- प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: --

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

ऐमागिर्द

(2) बुरहानपुर

बुरहानपुर

बाड़ाबुजुर्ग लालबागमाल

(4) 1.245 1.861 0.505 योग.. 3.611

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) गुरुद्वारा से ताप्ती हास्पीटल तक सड़क निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर.

भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 1- अ-82- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

0.195 (1) अशोकनगर

(2) शाढ़ौरा कॉकड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कॉकड़ा स्टापडेम कम कॉजवे.

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर.

भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन-125-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक

(2)

(3)

(4) (1)

110.039 अशोकनगर अशोकनगर सहवाजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बरखेडा छज्जु बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन, अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 126-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक

(1) (2)

(3)

(4) अशोकनगर सेपरा

0.302 अशोकनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सोवत स्टॉपडेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, ( म . प्र.) .

भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 011 - अ-82-2011-12- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित 1608

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम प. ह. नं.

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(3)

(1) कटनी

(4) 1.67 (2) बहोरीबंद

33/15 जुझारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , कटनी.

जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद , जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 16 अप्रैल 2012

पत्र क्र. क - भू- अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

दमोह

(2) जबेरा

(4) 4.10

पौडी महाराज सींग

दमोह

दमोह

3.36 0.58 जबेरा जबेरा

चौपरा ( चंडी) जमुनिया

कुल योग .. 8.04

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.

करारिया जलाशय के बांध एवं नहर क्षेत्र.

-,,-

भूमि का नक्शा ( स्थान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) -2011-12-263.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा 1609 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)

(7) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

डिण्डौरी डिण्डौरी

296

3.710

1.910

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

कुकर्रा प.ह.नं.

291

कुकर्रा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर कार्य हेतु.

288

1.000

111 रा.

0.920

312

नि.मं. राई

1.580

319

307

0.210

1.360

310

1.160

308

1.560

290

0.820

292

0.400

298

0.200

301

0.200

302

313

1.580

319

1.050

320

3.100

योग शीर्ष कार्य 20.760

बॉयी तट नहर

205

0.050

0.680

295

322

2.140

0.170

294

293

0.030

0.200

281

0.260

259

0.160

102

0.040

53

269

0.030

264

0.130

266

0.120

267

0.160

0.060

98

0.160

99

0.240

101 1610

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2) (3)

(4)

(7)

(5)

(6)

89

0.140

0.170

91

87

0.080

24

0.140

28

0.200

0.120

33

0.080

336

34/2

0.080

34/1

0.070

47

0.200

348

0.100

52

0.140

0.100

6

347

0.090

192

0.050

0.040

191

174

0.040

175

0.050

0.090

191

178

0.050

0.070

158

0.070

153

157

0.100

6.900

योग बांयी तट ..

दॉयी तट नहर

223

0.020

324

0.090

248

0.350

247

0.190

228

0.060

225

0.110

232

0.050

335

0.120

339

0.180

341

0.090

343

0.110

349

0.070

211

0.150 भाग 1 ]

1611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(3)

(1)

(5)

(4)

0.100

209

योग दॉयी तट

1.690

कुल योग निजी भूमि 29.350

शासकीय भूमि

311

309

300

287

283

9

1.960

332

229

227

337

208

योग शास. भूमि 1.960

कुल अर्जित भूमि 31.310 (6)

(7)

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4184 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) राजगढ़

(2) खिलचीपुर दुर्गपुरा (3)

(4) 21.832 कुल योग 21.832

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .

(6) दुर्गपुरा तालाब के डूब एवं वेस्टवियर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2011-12-218 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील

ग्राम

का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल

कुंभराज केकडयाखुर्द कुल किता 16 8.080

गुना

केकडयाखुर्द तालाब निर्माण

संसाधन संभाग, राघौगढ़ योजना ( बांध डूब क्षेत्र) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. - 02 - अ- 82--2011-12-220.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

केकडयाकलॉ

गुना कुंभराज

कुल किता 23 15.098

कार्यपालन यंत्री , जल केकडयाखुर्द तालाब निर्माण

संसाधन संभाग , राघौगढ़ योजना ( बांध डूब क्षेत्र ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. 03 - अ- 82-2011-12-222 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

1613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

भूमि का वर्णन ग्राम

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

मानकचौक

कुंभराज

गुना

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कुल किता 34 9.583

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़

केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना ( बांध डूब क्षेत्र ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा सकता है. के न्यायालय में देखा जा ( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. - 04- अ-82-2011-12-224 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4) कुंभराज

गुना

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कुल किता 14 2.376

केकडयाखुर्द

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़

केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना. ( नहर - प्रणाली ) .

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. - 05- अ-82-2011-12-226.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 1614

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

करता को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) केकडयाकलॉ

गुना कुंभराज

कुल किता 08 1.692

केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना , ( नहर- प्रणाली ) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़ .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 30- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

ग्वालियर

ग्वालियर

पारसेन

10.18

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.

कुल योग .. 10.18

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 31 - अ -82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]

1615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर

1.49

सुनारपुरा माफी

1.49

कुल योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.

(6) पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 37- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) ग्वालियर

(2) डबरा

(4) 10.126

(3) सूखा पठा

10.126

कुल योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

सिंध रमौआ नहर की 2- आर मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 52 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4)

1.060 ग्वालियर डबरा मकोड़ा

1.060

कुल योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला , ग्वालियर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 54- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2) डबरा

कल्याणी- I

(1) ग्वालियर

(4) 13.803

13.803

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला , ग्वालियर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 55- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) 2.594 (2) चीनौर

(1) ग्वालियर

भीमवाड़ा

2.594

कुल योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला, ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 56- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) 19.363 ग्वालियर डबरा

कल्याणी- II

19.363

कुल योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला, ग्वालियर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 31 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) 7.484 (1) छतरपुर चंदला जगतपुर

(2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर मइनर हेतु भू-अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

(

प्र. क्र. 32 - अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

चंदला

(4) 4.170

(3) बछौन

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर .

बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 1618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(1)

(3)

0.393 चंदला बिलहरी

छतरपुर

(2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी मइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

(3 )

छतरपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

चंदला छठी बम्हौरी

(4) 1.000 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 612 - वाचक- प्र . क्र.-28-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]

1619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2) मनावर

(1) धार

2.445

(3) झापड़ी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 636 - वाचक - प्र. क्र.-29-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

मनावर

(1) धार

(4) 15.506

गुराड़िया (3)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 618 - वाचक-प्र . क्र.- 31-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार

(2) मनावर

(4) 10.752

(3) गुलाटी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 624- वाचक-प्र. क्र.-32-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 11.769 (1) धार

(2) मनावर

(3) रनतलाव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 630-वाचक-प्र. क्र.-33-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) धार

(2) मनावर

(3) देदला

11.145

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

धार, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 641 -वाचक-प्र. क्र. 27-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार

(2) मनावर

(4) 10.596

(3) भैसावद

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 647- वाचक-प्र. क्र.-30-अ-82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 10.263

(3) दसवी

(1) धार

(2) मनावर

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

धार, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 673 - वाचक-प्र. क्र.अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार

(2) मनावर

(4) 16.380

(3) बालीपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1622

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 12 मार्च 2012

क्र. 19- अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सुनवाहा

लगभग क्षेत्रफल-4.792 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

914

0.250

886

0.250

885/9

0.090

884/1/1

0.190

884/12

0.140

881/1

0.200

852

0.020

880

0.050

854

0.160

855

0.060

712

0.140

711

0.170

0.015

691

687

0.015

689

0.110

690

0.130

698

0.080

696

0.070

697

0.070

(2)

(1)

359

0.060

0.010

699

360

0.010

361

0.020

0.060

362

0.200

366

369

0.008

425

0.200

426

0.060

424

0.030

420

0.110

417

0.140

0.080

418

0.012

419

487

0.070

0.060

486

488

0.120

513

0.220

519

0.190

517/1

0.200

517/2

0.150

543

0.130

0.120

544

542/3

0.180

0.120

542/4

479

0.010

480

0.010

879

0.002

4.792

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 20- अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]

1623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- नयाखेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.932 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

368

0.345

374

0.075

365/1

0.155

328

0.195

344

0.049

345

0.327

356

0.055

392/2

0.045

391/2

0.021

390/1

0.080

390/2

0.080

449

0.040

0.140

422/1

422/2

0.140

430

0.615

437

0.080

439

0.190

447

0.020

448

0.190

450

0.035

0.055

451

2.932

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- मोहनगढ़

(ग ) ग्राम-खैरा जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

687

0.020

686/2

0.300

0.300

686/1

688

0.030

689

0.160

0.020

690/1

0.200

728/1 ख जुज

0.200

728/2

728/ 1 ख

0.040

727

0.060

724

0.190

0.140

719/3

784/1

0.060

787

0.030

803/2

0.030

0.070

801 1624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

802

0.070

800

0.150

808

0.030

810

0.030

816

0.110

815

0.080

1027/4

0.140

1027/3

0.140

1027/2

0.140

1027/1

0.100

1020/2

0.110

1020/1

0.080

1012/4

0.020

0.080

1012/6

0.140

1012/2

1039/2

0.030

1039/3

0.060

1047/2

0.140

1049/2

0.140

0.030

1050/3

1027/11

0.150

722/1

0.040

721

0.120

814

0.160

1027/5

0.180

1040/1

0.070

0.070

1047/1

योग .. 4.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-36( अ-82) 2011-12-236 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम - बालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.800 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

दायीं तट नहर कार्य

0.070

81

83

0.030

84

0.100

0.020

85

0.060

91

0.060

92/1

0.030

93

0.060

94

0.040

95/1

0.030

99

0.070

98

0.070

102

0.040

104

0.100

105

0.020

110

योग .. 0.800

शासकीय भूमि

0.56

31, 32, 41 , 90, 103 , 223 , 107 }

शासकीय भूमि-योग 0.56 कुल योग 1.360 भाग 1 ]

1625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2010-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग ) नगर/ग्राम-फतेहपुर, देवदरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.55 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

ग्राम-फतेहपुर

217

0.50

235/1 में से

0.08

215

0.32

0.52

119

132/1 में से

0.27

132/2 में से

0.26

151

1.13

200/2

0.40

0.50

203/1 , 2 में से

(2)

(1)

214 में से

0.68

0.20

216 में से

0.40

219/2में से

0.25

235/2, 3 में से

220में से

0.16

ग्राम- देवदरा

0.09

37/1 में से

43/2

0.58

0.06

71 में से

81/3में से

0.15 योग .. 6.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

दमोह , दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत तथा 1894 की धारा 17 ( 1 ) के तहत अर्जेन्सी क्लाज के प्रयोग करने कीअनुमति प्रदान हो जाने व इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - हटा 1626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(ग) नगर/ग्राम- विनती

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर ( में से) (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

418/2में से

0.23

420में से

0.44

419 में से

0.02

408 में से

0.62

409 में से

0.26

411 में से

0.10

401/1 में से

0.29

401/3 में से

0.14

योग ..

2.10

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- विनती जलाशय योजना की छूटी हुयी भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है .

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- पटेरा

(ग) नगर/ ग्राम- सारंगपुरा , बेलखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर ( में से) (1)

0.51

178/1 में से

462/1 में से

0.05

462/3 में से

0.03

459/2में से

0.02

0.01

459/4

0.09

431/6 में से

0.71

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. 1 - अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके भाग 1 ]

1627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-सनाई

(घ ) अर्जित क्षेत्रफल- 5.18 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

264

0.10

265

0.05

672

0.01

678

0.02

266

0.07

605

0.01

606

0.05

608

0.07

630

0.05

607

0.01

721

0.11

622

0.07

623

0.05

625

0.04

626

0.02

627

0.01

631

0.05

651

0.01

653

0.03

723

0.06

654

0.07

1568

0.12

1567

0.15

1569

0.18

1573

0.06

677

0.08

675

0.01

676

0.04

715

0.06

680

0.02

0.05

681

(1)

(2)

720

0.09

722

0.05

903

0.17

724

0.02

737

0.01

0.01

901

0.07

904

0.25

906

0.22

921

907

0.10

0.02

917

1500

0.02

0.02

1501

1503

0.03

0.28

1504

0.05

1574

0.07

1570/2

0.16

1571

1586

0.02

0.12

350/1/1

350/1/2

0.04

0.05

351/1/2

0.05

350/2

350/3

0.05

350/4

0.10

350/5

0.03

0.06

351/1/1

0.16

351/1/3

351/2

0.07

351/3

0.15

0.06

351/4

0.12

831

0.01

832

833

0.14

834

0.15

835

0.11

0.10

836

1564

0.04

0.01

1565

1566

0.02

0.11

1572

0.04

1575

योग : 5.18 1628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है. सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 1 , एल. एम. 2 /डी . 8 , एस . एम . 1 /एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- बिल्हारीकला

(घ) अर्जित क्षेत्रफल- 1.69 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

633

0.10

634

0.13

640/2

0.30

0.15

649

650

0.06

653

0.12

654

0.06

669

0.26

663/1

0.01

663/2

0.02

664

0.14

666

0.01

667/2

0.25

667/3

0.05

670

0.03

1.69

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है . - सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एल . एम. 3/डी. 8 , एस. एम. 1 /एल. एम . 3 के निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 9 अप्रैल 2012

क्र. 04- अ- 82 - वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक 675 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील ....

(ग ) ग्राम-कमती

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.392 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

0.016

10/3

10/11 }

11/2

0.053

0.194

11/3

0.219

11/4

0.301

11/5

0.105

15

0.251 भाग 1 ]

1629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(1)

0.340

18

34/1

0.413

35/1

0.146

35/2

0.024

17/1

0.170

11/6

0.055

17/2

0.105

योग : 2.392

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है .

क्र. 07 - अ-82-वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक 674- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-.

(ग ) ग्राम-छोटा छिन्दवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.745 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

0.790 177/1 , 178

0.666 149/4, 151/2

152/7

0.259 152/2

0.045

0.731 149/3 , 150 , 151/1 , 152/1

142/1

0.551 149/10

0.105 149/2/1

0.010 92/1

0.373

(2) (1)

93/2

0.198

0.174 93/4

93/1

0.239 93/3

0.089

0.753 136/2

1.762 94/5, 94/20 , 94/21

योग .. 6.745 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 288 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

( ग) ग्राम- बरका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.24

395/1

0.04

397

780

0.02

781/1

0.01

0.07

782

0.01

798 1630

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) (1)

803

0.03 804

0.01 805

0.02 806

0.02 807

0.06 816

0.05 818/1

0.05

0.05 818/2

818/3

0.05

0.01 823

839

0.03 844

0.05 846

0.01 848

0.02 849

0.02 851

0.03 858/1

0.05 852

0.02 859

0.02 860

0.06 902

0.04 903

0.03 907/1

0.02 907/2

0.02 908/1

0.05 908/2

0.05 909

0.01 961/1/1

0.03 963

0.11 964

0.07 967/1/1

0.14 968

0.13 971/1

0.05 971/2

0.04 980

0.08 981/1

0.03 982

0.17

0.08 985

990

0.26

0.25 996

997

0.05 998

0.1 1000/1

0.06 1000/2

0.06 1002

0.4 1003

0.06

(2)

(1)

0.24

1004

0.04

1079

0.12

1165/1/1

0.08

1208

0.03

1209/1

1209/2

0.02

1223

0.01

0.04

1224/1

0.04

1224/2

1225

0.14

1242

0.08

0.01

1290/1

1291

0.01

1292

0.01

1294

0.01

1295

0.01

1297

0.03

1298

0.03

1300

0.02

1304

0.08

1305

0.01

1306

0.03

1310/2

0.07

0.03

1317/2

1322

0.01

0.02

1323

0.01

1324

1325

0.02

0.02

1326

1330

0.04

0.02

1331/1

0.01

1332

0.03

1333

0.01

1341

1366

0.05

0.04

1387/1

1389

0.02

1400

0.07

1401

0.06

1405

0.04

1408

0.04

1409

0.02

0.02

1410

0.03

1411

0.04

1412

0.01

1462 भाग 1 ]

1631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2) 1505

0.05

0.03 1506

1621

0.01 1622

0.01 1623

0.01 1808

0.04 1809

0.01

0.02 1811

1812

0.01 1815

0.09

0.04 1816

1820

0.03 1821

0.03 1822

0.01 1840

0.02 1841

0.02 1843

0.03

0.02 1849

1860

0.03 1866

0.05

0.01 1867/1

1867/2

0.01 1868/1

0.02 1868/2

0.02

0.02 1868/3

0.01 1868/4

0.01 1869/1

1869/2

0.01 1877

0.02 1878

0.04 1879

0.01 1880

0.01 1885

0.01 1886

0.02

0.03 1887

0.01 1888

0.01 1889

1896

0.03 1897

0.04

0.01 1958/1

0.03 2109/1

2111/1

0.03 2112

0.03 2114

0.03 2118

0.06 2152

0.11 2153

0.03 (1)

(2)

0.02

2161/1

0.01

2161/2

0.02

2162

2163

0.02

0.03

2164

0.06

2167/2

0.08

2168

योग .. 6.73

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरका मेन नहर एवं माइनर नहर हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. 744 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) नगर/ग्राम- पैपखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर ( छूटे हुए ) .

खसरा नं.

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

170/4

0.037

171

योग ..

0.012 0.049 1632

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 787 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-कबरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

कुल रकबा

नम्बर

(हे. में )

(हे. में) (1)

(2)

(3) 53

0.283

0.060 95

0.579

0.080

योग .. 0.140 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 789 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के

[भाग 1 अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.498 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

कुल रकबा

नम्बर

(हे . में)

(हे. में)

(1)

(2)

(3) 23/1

0.676

0.028

0.083

0.020 23/2/2

63/2

0.405

0.060 81

0.656

0.040 82/2

0.102

0.028 83/2

0.455

0.044 22/5

0.086

0.032

0.658

0.485 610/1

0.016

579/2

0.016 580

0.145

0.101

0.120 581

0.178

69

0.628

0.101 71

0.101

0.615

442

0.781

0.110 837/2

0.052

0.020 838

0.036

2.08 डि.

837/1

0.79 डि.

0.156

योग .. 1.498 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 791 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- डिहिवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2)

0.259

0.061

(3) 120 121 0.150 0.040 योग : 0.101 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 793 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बगढ़ा 338

1633 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर . खसरा नम्बर (1) 123 348

अर्जित रकबा (हे. में) (3) 0.032 0.120 0.152

कुल रकबा (हे. में) (2) 0.036 0.172 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 813 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - चुरहट

( ग) ग्राम- टकटैया

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

0.03 0.04 0.07

खसरा नम्बर (1) (अ ) निजी भूमि का विवरण 2468 2522 योग ( अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक निरंक योग ( ब) महायोग ( अ + ब ) 0.07

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.07 हे.

1634

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.07 हे .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 12 अप्रैल 2012

रा. प्र. क्र. 03- अ-82-2011-12-भू. अ. अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- बहोरीबंद

(ग) ग्राम- जुझारी , कैमोरी प.ह.नं. 33/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा ( हेक्टर में) (2)

01/811

0.21

02

0.01

04

0.10

05

0.20

18

0.13

15/1

0.05

15/2

0.10

15/3

0.07

16/1

0.10

16/2

0.11

81

0.12

28

0.05

[ भाग 1

(2)

(1)

31

0.04

0.45

714/2

714/5

0.05

0.28

714/6

0.07

714/13

722/1-2-3-4

0.15

0.02

719

720

0.01

721

0.22 कुल रकबा 2.54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- जुझार कल्हैया जलाशय नहर निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 12 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 17- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम- कजरई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.628 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.260

110/1

110/2

0.026 भाग 1 ]

1635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

108/1

0.020

0.010

108/3/1

0.010

108/3/2

0.018

108/3/3

36/1/2

0.030

0.014

36/2क

36/2ख

0.010

55/1/1

0.037

55/3/2

0.091

55/3/1

0.102 0.628

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील - त्योंदा

(ग) ग्राम-छेवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.844 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

23/2/1

0.085

0.070

23/1/2

13/1

0.170

14

0.064

3/5/2

0.102

15/2/3

0.084

3/5/1

0.084

(2)

(1)

0.075

3/3क

3/8

0.025

0.075

3/4

0.010 0.844

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग ) ग्राम-खामखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.501 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.072

389/3

389/2

0.065

383/1

0.030

0.104

383/2

0.133

382/2/2

0.010

384/2

0.036

396/1

0.097

397/1/1

0.100

397/2/2

386/3

0.075

386/2

0.010

399/1/1

0.046

0.046

399/1/3

0.140

378/1 क 1636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(1)

378/1ख

0.140

0.018

377/1क

377/ 1 ख

0.122

376/13 क

0.108

403/1/2

0.040

0.030

403/1/3

0.030

403/1/6

403/1/7

0.030

0.074

403/1/8

0.100

403/2

9/2

0.133

9/1

0.133

9/3

0.097

4/2

0.047

274

0.010

273

0.039

275

0.010

0.093

276/1

278

0.104

279

0.018

177/2

0.079

155/1

0.108

44/2

0.223

44/1

0.194

130/2

0.080

124/1

0.015

124/2

0.126

101/1 ख

0.077

911

0.169

100/1

94/2

0.054

942ख

0.036

3.501

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम-रूपेटी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.330 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

113/1/3

0.091

115/1

0.100

128

0.030

0.018

129/2

127/1

0.182

124/1

0.075

124/2

0.075

82/2/1

0.010

81/1

0.090

80/1

0.040

80/2

0.105

75

0.200

0.175

74/2

0.046

80/4

43

0.144

42/2/2

0.162

42/1क

0.054

0.068

40/2

41/1

0.061

0.010

21/1

0.080

21/2

22/1

0.150

22/123

0.066

5/1

0.025

5/2

0.025

5/3

0.043

3

योग :

0.205 2.330

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग लखनादौन, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. 893 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-1-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- छपारा

(ग) ग्राम- खापा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

285

282/3

282/2

0.37 0.30 0.80 योग .. 1.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन के कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 891 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-2- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- छपारा

ग्राम- गोरखपुर, प.ह.नं. 23 (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1) 215 218

0.18 2.11 योग . 2.29

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक -1 , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 4 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर 1638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(ग ) ग्राम- ग्वारीघाट न. बं. 603 , प.ह.नं. 2 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

53/1

0.015

56

0.032

63/1

0.017

63/2

0.014

64

0.030

0.008

65

66/1

0.007

66/2

0.005

66/3

0.005 0.133

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खारीघाट से सांई धाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 520- प्र.क्र. 8-अ- 82-2010-11- 1749.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- ब्यौहारी

[भाग 1 (ग) ग्राम- बुड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टर .

खसरा नंबर

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

422/1ख

0.065 योग .. 0.065

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ग्राम बुड़वा की 0.065 हेक्टर निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 595- वाचक- प्र.क्र. 17- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम- सिरसाला ( पूरक )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (निजी)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

162/1

0.360 0.360

योग ..

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 138630 मी. पर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 603 - वाचक- प्र.क्र. 18-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- एहमदपुर ( पूरक)

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टर .

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नं. निजी (1)

(2)

71/3

0.026

71/2/1/2

0.130

129/1/2

0.050

129/2

0.010

योग 0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. डी. व्हाय 12 की वितरण नहर के अन्तर्गत आर.डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उपनहर एम. एल. 1 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

1639 (4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 21 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग) ग्राम- दुबहाटांका

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.208 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.020 206

0.170

0.070 207

0.830

95

0.066

0.360

0.650

0.115 92

0.004 93

0.350

0.027

0.340

89

90

0.390

0.045

0.500

0.072 87

0.087 88

0.760 1640

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 247

0.530

0.005 081

1.000

0.133

0.170

0.030 80

79

1.060

0.087 589

0.200

0.036 590

0.430

0.072 602

0.180

0.066 598

0.240

0.005 600

0.160

0.012 601

0.060

0.036 609

0.470

0.072 612

0.650

0.003 611

0.007

0.290

610

0.200

0.095 597

0.600

0.110 614

0.114

1.590

618

0.790

0.078 619

0.048

0.400

620

0.360

0.129 1538

0.270

0.054 1537

0.120

0.015 1505

0.330

0.018 1507

0.460

0.066 1508

0.280

0.042 359

0.520

0.030 360

0.470

0.072 519

0.760

0.063 520

0.510

0.036 521

1.280

0.079 517

0.280

0.006 511

0.910

0.185 524

0.520

0.090 525

0.260

0.042 526

0.430

0.015 1585

0.430

0.135 1575/1

0.150

0.043 1575/2

0.160

0.043 1584

0.290

0.022 1576

0.800

0.216 1577

0.028

0.180

1578

0.190

0.049 1580

0.880

0.126 1952/1

0.400

0.066 1952/2

0.040

0.066 (1)

(2)

(3) 1952/3

0.190

0.033 1952/4

0.190

0.033

0.126 1950

1.190

0.280

1927

0.055 1929

0.300

0.019 96

0.180

1.190

97

0.400

0.060 31

1.380

0.190 32

0.520

0.005 30

0.410

0.053 27

0.440

0.061

0.400

28

0.072 26

0.109

0.490

24

0.900

0.022

0.470

0.120 25

373

0.880

0.080

0.610

0.081 375

376

0.990

0.240 387

0.580

0.053 390

0.200

0.94

0.620

0.140 391

393

0.390

0.090

0.380

392

0.110

0.320

0.070 394

478/2

0.400

0.120

0.144 480

0.780

0.710

0.168 481

482

0.720

0.002

0.022 477

1.140

476

0.610

0.120

0.280

475

0.080 1657

1.060

0.005

0.850

0.220 1665

1664

0.600

0.070 1666

0.510

0.040 1661

0.770

0.170 1740

0.630

0.074 1742

0.220

1.120

1.460

1738

0.100 1753

0.560

0.032

0.840

1754

0.154

0.540

0.055 1768

0.380

1769

0.095 1770

0.064

0.450

0.045 1772

0.440 भाग 1 ]

1641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(3) (1)

1771

0.630

0.135 1777

0.144

0.740

0.270

1776

0.024

0.830

0.036 1846

1847

0.680

0.152 1832

1.020

0.136

0.670

1849

0.136 1862

0.210

0.032

1.040

0.036 1964

0.140 1963

0.377

8.208

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- पिपरौआ

(घ) क्षेत्रफल -12.504 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

(3) 784

0.983

0.212 782

2.330

0.031

0.182 785

1.139

822

0.178

0.836

821

0.836

0.127

(3)

(2)

(1)

3.490

0.059 799

1.682

0.102 820

0.161

0.941

800 Min

0.340 801

3.115

0.042

1.369

794

1062

0.575

0.110

0.173 1059

1.327

1.787

0.048 1063

0.170 1964 Min

1.160

0.170

1.045

1064 Min

0.596

0.144 691

2.028

0.027 701

0.386

0.108 700

0.151

0.679

699

0.418

0.079 697 Min

0.251

0.094 696

0.022

0.105

646

0.439

0.137 633

0.094

0.029 634

0.007 630 Min

0.178

0.043

0.178

631

0.101

0.386

629

0.022 748/1

1.345

0.187

1.129

746

0.086 745 min

0.627

0.202

0.972

744

0.658

0.130 742

734

0.136

0.091

0.345

0.007 735

0.476

736 min

0.109

0.475

0.109 736 min

0.567

0.121 885

0.166 883

0.919

0.919

0.091 884

882

0.544

0.043

0.216 866

2.905

0.122 864

1.003

863

0.031

0.029

0.836

0.079 861

0.115 1035

2.382

0.543

0.151 1038

0.158

0.898

1039

0.072 1040

1.316

0.663

0.124 1070/1

0.664

0.124 1070/2 1642

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

(3) 1071

0.941

0.094 1074 min

1.045

0.115 1074 min

1.045

0.115 1077 min

1.463

0.158 1077 min

0.334

0.158 1136

1.976

0.158 1144

1.160

0.209 1145

1.171

0.158 1151

0.627

0.130 1150

0.627

0.151 1068

0.105

0.036 1149

0.669

0.014 1153

1.545

0.014 1154

1.035

0.238 1155

1.086

0.144

1.150

1156 min

0.108

0.166

0.108 1156 min

1219 min

6.803

0.252 1216

1.922

0.324 1215

2.194

0.094 27

0.314

0.015 28

0.240

0.015

0.710

29

0.203 34

0.919

0.105 36

0.240

0.145 37

1.327

0.060 32/1

0.616

0.040 32/2

1.181

0.042 44

0.668

0.013 46

0.679

0.048 47

0.314

0.032 53

0.428

0.110 54/2

0.239

0.057 54/3

0.063

0.063

0.209

56 min

0.045

0.157

0.045 56 min

58

0.345

0.052 59/1

0.418

0.119 59/2

0.418

0.119 59/3

0.209

0.021 60

0.418

0.015

0.251

61 min

0.067 61 min

0.188

0.033

0.094

0.017 61 min

[भाग 1

(2)

(1)

(3)

0.094

0.017 61 min

0.627

0.032 62min

0.209

62min

0.041

0.085

0.418

62min

63

1.024

0.049 151

0.125

0.046 185

4.066

0.407 192

2.779

0.360 10

0.804 23

0.097 57

0.707

योग .. 12.504 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 23 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- छिदा

(घ) क्षेत्रफल-1.596 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

0.291

0.115 3/1 Min-4

27

4.128

0.418 28/2

0.627

0.004 26 Min- 2

0.423

0.065 भाग 1 ]

1643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) 26 Min- 1

1.504

0.126 25

1.585

0.166 24 Min- 1

0.669

0.058 24 Min

0.878

0.058

1.275

0.310 10/2 Min 2

22/4 Min

2.466

0.240

0.742

0.016 49

0.209

0.020 20 Min 6

1.596

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 24- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- देवरीटांका

(घ) कुल लगभग-2.388 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3) 34

0.230

0.019 35

0.270

1.944

36

0.105

0.921

37

0.617

0.090

0.820

48/1 Min- 1

0.123 48/ Min 2

0.821

0.123

(2)

(3) (1)

0.262

0.029 50/1 Min 1

0.261

0.028 50/1 Min 2

0.261

0.028 50/1 Min 3

50/1 Min 4

0.028

0.261

50/2

0.209

0.028

0.230

0.113 59

60

0.022

0.931

1.860

38

0.148

0.028 39 Min 1

0.419

0.419

0.029 39 Min 2

39 Min

1.150

0.029

0.087 41 Min 3

0.739

0.738

0.087 41 Min 1

40

0.732

0.026 27

1.359

0.216

0.941

9/1

0.079

0.627

9/2

0.079 6

1.850

0.244

2.518

0.230 5

0.100 4

1.359

2.388

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर 1644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(ग) ग्राम- दुबहाटांका

(घ) कुल क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

0.15

0.060 2550

2551

0.24

0.087

1.20

0.175 2553

0.085 2559

0.64

2560

0.085

0.66

2561

0.65

0.087 2565

0.73

0.150 2566

0.092

0.34

1.95

0.215 2570

2573

0.20

0.057 2574

0.35

0.025 2576

0.130

0.34

2577

0.028

0.35

1.22

0.170 2594

1.446

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 25 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- मेंहगांव

(घ) कुल क्षेत्रफल-7.571 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (3) (1)

0.357 1391

1.766

0.167 1393

0.679

3.972

0.631 1443मिन

0.543

0.140 1444

3.427

0.503 1439

0.011

2.362

1456

0.052 1459

1.150

0.289

0.784

1460

0.595

0.034 1461

0.225

0.512

1462

1466

0.658

0.034

0.721

0..005 1469

0.267 1470

1.631

0.22

0.867

957

0.125 949मिन

0.921

0.742

0.130 947

0.125 942मिन

0.794

0.658

0.106 943

0.257

3.417

944

1.349

0.160 932

0.127

0.003 933

0.293

0.010 927 मिन

0.627

0.160 926

0.795

0.213 925

0.898

0.176 919

0.376

0.020 918

0.045

1.651

877

0.064 878

0.418

879

1.264

0.136

0.062 1050

0.460

0.110 1051

1.097

1.860

0.137 1026

0.272

0.049 1134

0.062

0.418

1133

0.070

0.533

1132

1142

0.005

0.178

0.543

1143

0.073

0.085 1141

0.951 भाग 1 ]

1645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(1)

(3) 1149

0.449

0.051 1150

0.502

0.088 1151

0.921

0.032 1152मिन

1.692

0.191 1166

0.930

0.181 1163

0.178

0.037 1160

0.658

0.077 1321

1.223

0.082 1323

1.390

0.024 1324

0.345

0.051 1332मिन

1.756

0.135 1331 मिन

1.703

0.160 1345

1.275

0.166

1.024

1344मिन

0.135 1343

0.920

0.078 1364 मिन

0.585

0.072 1365

0.617

0.048 1366

3.386

0.150 1367

1.171

0.155

2.006

1389

0.327 1390

0.052

0.013

योग .. 7.571 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-चीनौर

(ग) ग्राम- श्यामपुर

(घ ) क्षेत्रफल-0.674 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 2

0.078

1.829

12

1.505

0.197 13

1.004

0.065 14

1.181

0.077

0.257 15मिन

1.192

योग .. 0.674 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 4176 - भू-अर्जन- 2012 - ब्यावरा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा 1646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(ग) नगर/ग्राम-1. मोतीपुरा, 2. खरेटियाखुर्द (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-मोतीपुरा

163/1

0.039

0.032

230/1

योग : 0.071

ग्राम-खरेटियाखुर्द

0.087

143/1/3/1

143/2/1

0.120

योग : 0.207

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा तालाब के नहर निर्माण के कार्य हेतु शेष बची भूमि में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4181 - भू- अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम-मेहराजपुरा, बरूखेड़ी

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.833 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-मेहराजपुरा

0.312

292/16

(2)

(1)

0.025

292/65

292/71

0.090

292/68

0.230

292/73

0.480

योग : 1.137

ग्राम-बरूखेड़ी

0.136

121/32

121/33

0.150

0.090

121/35

121/43

0.320

योग : 0.696

कुल योग : 1.833

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कटारमल तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर - जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4185 - भू-अर्जन-7.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- रूगनाथपुरा , चुवाड़ल्या एवं प्रेमपुरा (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.058 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम- रूगनाथपुरा

0.120

25

0.140

29

30

0.050

0.012

39 भाग 1 ]

1647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

169/78

0.060

31

0.068

126/78

0.080

130/78

0.036

योग : 0.566

ग्राम-चुवाड़लिया

49/3/3

0.024

0.024

84/49

योग : 0.048

ग्राम-प्रेमपुरा

151/1

0.132

151/2

0.012

151/3/1

0.056

151/3/2

0.056

152

0.188

योग : 0.444

महायोग : 01.058

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रघुनाथपुरा सिंचाई योजना , तहसील खिलचीपुर की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिचलीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4187- भू-अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- भूमरिया , हरिपुरा एवं नयापुरा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 25.642 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

ग्राम-भूमरिया

0.253

435/1/2

435/1/3

0.175

0.180

436/2

0.220

437

0.020

414/1

414/2

0.120

0.040

68

0.080

23

0.070

63

64

0.050

0.020

69/1

0.025

69/2

70/1/1

0.044

0.013

70/1/2

77

0.080

79

0.140

86

0.012

0.040

87

91

0.192

92

0.040

318

0.130

0.104

161

0.140

149

159

0.112

156/1

0.114

156/2

0.057

155/1

0.040

155/2

0.040

150

0.096

152

0.168

145/2

0.168

144

0.140

139

0.120 1648

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2) 138

0.101 140

0.220 464

0.060 462

0.080 474/13

0.051 458

0.012 459

0.152 460

0.060 70/2

0.090

योग ग्राम भूमरिया : 5.494

ग्राम-नयापुरा 62

0.120

0.190 63/1

61

0.032 63/2

0.020

योग ग्राम नयापुरा : 0.362

ग्राम- हरिपुरा 14/3/6

0.290 14/3/8

0.190 14/3/9

0.260 14/3/10

0.250 14/3/14

0.040 14/3/15

0.020 86/3

0.072 84/1/4

0.060 391/2

0.192 82

0.040 390

0.072 416/392

0.170 79

0.080 77

0.012 63

0.128 167

0.160 375

0.148 64

0.192 374

0.140 65

0.024 157

0.160

[भाग 1

(2)

(1)

166

0.076

171

0.152

172

0.056

366

0.080

368

0.116

0.028

369/1

378

0.280

379/1

0.024

454/392

0.070

0.028

369/2

0.072

391/2

0.112

388

386/1/1

0.016

436/392

0.025

396

0.168

0.025

80

0.072

389

योग ग्राम हरिपुरा : 2.184

कुल रकबा : 8.531

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भूमरिया तालाब के वेस्टवियर एवं नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिचलीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगौन , दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 545 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

1649

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगौन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम-चंदनपुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 1.491 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

232

0.350

234

1.141

योग : 1.491

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 546 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगौन

(ख) तहसील - कसरावद

(ग) ग्राम-सैलानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 0.393 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

217

0.088

217

0.305

योग : 0.393

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 547- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-जामला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 1.125 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.155

96

0.300

96

0.180

96 1650

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(2)

(1)

96

0.420

96

0.070

योग : 1.125

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 548 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाताहै कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग ) ग्राम- भिखारखेड़ी

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.785 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

56/1

0.050

56/3

0.385

56/4

0.350

57/2

1.000

योग : 1.785

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 1382- भू-अर्जन-2012- रा.प्र.क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- देहण्डीबडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

304

0.17

305

0.05

336/1

0.05

0.32

336/2

343

0.35

345

0.37

0.05

346

359

0.08

360

0.22

364/2

0.05

365

0.32

382

0.10 भाग 1 ]

1651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(1)

(2)

383/1

0.12

383/2

0.14

384/1

0.15

384/2

0.05

385

0.05

389

0.17

390

0.13

392

0.06

393/1

0.07

393/2

0.16

3.23

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर -1 के निर्माण होने से ग्राम देहण्डीबडी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.23 हेक्टेयर है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटवावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

संशोधित उद्घोषणा

उद्घोषणा में पुनः संशोधित सही रकबा कालम नं. 6 में पढ़ा जायें.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-मोर

अ.क्र

संशोधित रकबा पूर्व में प्रकाशित

रकबा

सर्वे नम्बर

सर्वे नम्बर सही रकबा

(6) (2)

(1)

(3) (4) (5)

910/2 0.02 विलोपित 910/2 0.01 1

908

0.20

2

908 0.02

विलोपित

0.20 3

909

0.11 विलोपित 909

4

1320 0.03 विलोपित 1320 0.11 संशोधित उद्घोषणा

क्र. 1386- भू-अर्जन-2012- माही- रा.प्र.क्र. 22 - अ-82-10- 11.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1329/भू- अर्जन -2010/झाबुआ, दिनांक 31 मई 2011 द्वारा ग्राम बाछीखेड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 5.86 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रक्ररण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 1767 , दिनांक 20-5-11 पर तथा हिन्दी समाचार - पत्र नईदुनिया में दिनांक 13-5-11 एवं प्रसारण में दिनांक 15-5-11 को जी नम्बर 12998/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्ठियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:-

अनुसूची

सर्वे नम्बर

क्र. 1384- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 19-अ- 82-10-11 .- इस कार्यालय की उ‌द्घोषणा क्रमांक 1660 - भू-अर्जन- 2011- झाबुआ, दिनांक 25 मई 11 के अनुक्रमांक 10, 11 , 12 एवं 13 में अंकित सर्वे नम्बरों का रकबा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 10 जून 2011 तथा राज एक्सप्रेस में दिनांक 10 जून 2011 में-

रकबा

सर्वे नम्बर

910/2

0.02

908

0.20

909

0.11

1320

0.03

का रकबा त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है . जिसे विलोपित कर निम्नानुसार

रकबा ( हे . में )

पूर्व प्रकाशित (2)

संशोधित प्रकाशन (3) (1)

0.10

2178

विलोपित 1615/1

0.16

0.16

0.10 1586

0.10

0.06

0.06 2297 पै.

1147

0.11

0.11

0.06

0.06 1148

1150/2

0.06

0.06 2279

0.24

विलोपित

0.16

2279

विलोपित 1652

(2)

(1)

(3) 1587/2

0.22

0.22 2235

0.36

0.36 2247

0.16

0.16 2295/1पै.

0.06

0.06 2246

0.37

0.37 2158/2

0.16

विलोपित 1587/1

0.16

0.16 1639

0.16

0.16 2180

0.47

विलोपित 2232

0.11

0.11 2245

0.04

0.04 2133

0.22

विलोपित 2231

0.08

विलोपित 2158/1

0.21

विलोपित 791

0.15

विलोपित 792

0.35

विलोपित 793

0.12

विलोपित 795

0.30

विलोपित 796

0.05

विलोपित 805

0.06

विलोपित 809

0.35

विलोपित 811

0.15

विलोपित 816

0.50

विलोपित 2055

0.15 2059

0.10 2142

0.05 2381

0.06 711

0.02 712

0.02 713

0.03 715/1

0.02 715/2

0.04 715/3

0.02 716

0.12 718/1

0.03 718/2

0.03

0.03 718/3

718/4

0.01 719/4/1

0.01

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

(3) (1)

(2)

720

0.19

0.06 721

0.05 722

0.02 723/2/2

0.02 724/1

0.22 724/2

0.09 725/1

0.05 725/2

726

0.08 761/1

0.24 760

0.19

4.14 योग : 5.86

झाबुआ, दिनांक 19 अप्रैल 2012

संशोधन-पत्र

क्र. 1405 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 02- अ- 82-2010-11- भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11.- ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10 , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के संशोधन - पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 ( साधारण ) के पृष्ठ क्र. 416-417 दिनांक 10 फरवरी 2012 को हुआ है . जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावें : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील - पेटलावद

(ग) ग्राम- करवड़

निजी भूमि

संशोधित/नवीन प्रविष्टियां पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां

सर्वे

सर्वे अर्जित भूमि

अर्जित भूमि

का रकबा नम्बर

का रकबा

(2)

(1)

नम्बर (3)

(4) 0.05

1759/2

1759/3

0.05 नोट : - पूर्व में प्रकाशित शेष सभी प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 577- भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- खरगोन

(ग ) ग्राम- बगुद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.103 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

268/2/2

0.124

270/2/2

0.105

270/1/1

0.030

268/1/1

0.086

0.020

268/1/2

430/2

0.150

0.022

419

439

0.090

268/2/1

0.256

270/2/1

0.115

269/2/2

0.231

269/3/3

0.304

0.303

331/2, 331/3

335/2

0.081

337/3

0.278

0.850

338/1

397/2

0.058

योग : 3.103

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - नंदगांव तालाब योजना के डूब क्षेत्र के मार्ग एवं स्पील चेनल के मटेरियल डम्पिग हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 3123 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- उज्जैन

(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.557 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम - कस्बा उज्जैन

0.137

654

0.042

653, 656 , 657

658

0.015

659

0.157

0.052

660

0.015

661

662

0.045

0.078

666/1 मी.

667

0.021

कुल रकबा योग .. 0.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कबीर घाट हेतु निजी भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-04-27.17.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-04-27.17.Ordinary.