मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2012- वैशाख 7 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-524 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ - साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 9 , 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
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( 2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2012 .
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क्र. ई. 5-544- आयएएस लीव- एक 5.- ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-674 - आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, खनिज साधन विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, खनिज साधन विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-425 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल ( मध्यप्रदेश ) , ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 21 , 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल (मध्यप्रदेश ) , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . 5-836- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 16 अप्रैल से 18 मई 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्रीमती रेणू पंत, आयएएस. , संचालक , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेणू पंत, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. ई - 5-872 - आयएएस-लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2011 एवं 21 , 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 1-255-2011-5- एक.- राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-49-2011- एआईएस -1 , दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा अनुमोदन उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1954 के नियम 6 ( 1 ) के अंतर्गत डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे ( मध्यप्रदेश 1999 ) कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा की सेवाएं मध्यप्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी ( AGMUT ) संवर्ग में डिप्टी कमिश्नर , मिन्युसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है.
भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2012
क्र. ई - 1-386-2012-5- एक. भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/45/2011- एआईएस - I, दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा सुश्री शनमुगा प्रिया आर. भाप्रसे ( 2010 ) की सेवाएं तमिलनाडू संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. एफ 3-6-2011 - एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल 2012 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-870- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , महू, जिला इन्दौर को दिनांक 2 से 10 फरवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महू, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. ई- 1-137-2012-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (1)
(3)
(4) (2)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
1 श्रीमती अजिता वाजपेई पाण्डे ( 1981 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का अतिरिक्त प्रभार.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2 श्रीमती अमिता शर्मा ( 1981 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा साप्रवि ( कार्मिक) .
विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार [ अवकाश से लौटने पर तथा श्री अनिल जैन, भाप्रसे (86 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं, भारत सरकार को सौंपे जाने पर ] .
3
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .
श्री डी. के. सामंतरे ( 1982 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.
4
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.
श्रीमती सुरंजना रे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण , सामान्य प्रशासन ( कार्मिक ) विभाग तक प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5 श्री बी. पी. सिंह ( 1984 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग.
राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
6 श्रीमती विजया श्रीवास्तव ( 1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .
प्रमुख सचिव ( कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ.-सह- कमिश्नर जबलपुर संभाग , जबलपुर.
7 श्री दीपक खाण्डेकर (1985) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन , विमानन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.
प्रमुख सचिव,
मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग .
8 श्री मनोज श्रीवास्तव ( 1987) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व , पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(4)
(3)
9 श्री प्रवीर कृष्ण ( 1987 ) भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग .
10
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
श्री संजय सिंह ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग .
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग .
11 श्री शैलेन्द्र सिंह ( 1988 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
12 श्री जे. एन. कंसोटिया ( 1989 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री .
13 श्री एस. के. मिश्रा ( 1991 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव , खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.
संभागीय कमिश्नर
मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) .
14 डॉ. रवीन्द्र पस्तौर ( 1992 ) कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
15 डॉ. मनोहर अगनानी ( 1993 ) मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) .
आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
16 श्री मनीष रस्तोगी ( 1994 ) अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17 श्री सुखवीर सिंह ( 1997 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.
अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , जबलपुर.
आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर.
18 श्री अमित राठौर ( 1996 ) , संचालक बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.
19
कलेक्टर छिन्दवाड़ा.
श्री महेशचन्द्र चौधरी, भाप्रसे आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे ( 1982 ) , सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, वन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(4 ) श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे ( 1985 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव , मछलीपालन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 5) उपरोक्तानुसार श्री संजय सिंह, भाप्रसे ( 1987 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, भाप्रसे ( 1985 ) वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , नर्मदा घाटी विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 (सी) -19-2012 - इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री आर. एन. भार्गव , उप संचालक अभियोजन , ग्वालियर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1 ( सी) -19-2012- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा श्री रूपकुमार सक्सेना, उप संचालक अभियोजन, जबलपुर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी , जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
फा. क्र. 1 ( सी ) -19-2012 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम (1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री सुलक्षण कुमार गौड़ , उप संचालक अभियोजन , इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
फा. क्र. 1 (सी) -19-2012 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) एवं म. प्र. विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री एल . एस . कदम , उप संचालक अभियोजन, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 2 अप्रैल 2012
क्र. 4065 - एस.डब्ल्यू.- 2012.- मैं , अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला कटनी , मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 व दिनांक 29 मार्च 2012 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से , भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये, लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम , 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम, 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चन/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 11.00 से प्रातः 5.00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है. यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012
क्र. सह.अधि. रीडर - 2012-681.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्यके संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी . सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 4 मई 2012को नियत की गई है . इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसधारण को सूचित करें. (माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार )
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012
क्र. सह. अधि.- 2012- स्था. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2012 से 15 जून 2012 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .
(2) तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक ( बारह दिन ) ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे. जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग उमरिया, दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 1577 - एस. डब्ल्यू.- 2012.- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क- 15-99- बी.- 3-2 ) , भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2011 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर उमरिया जिले के ग्राम मछेहा, बिछिया, कलौरी, पड़ेरा , महोबादादर, टकटई, बैरग , कलदा , ईशनपुरा, मझोली , अमवारी, चंगेरा, बधवाटोला एवं पोंडी ग्रामों को थाना पाली के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर उमरिया जिले के थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत में सम्मिलित किया जाता है . तदानुसार उपरोक्त सभी 14 ग्राम थाना नौरोजाबाद की सीमा अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, पदेन उपसचिव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग मेट्रो प्लाजा ( पंचम तल ) विट्ठन मार्केट, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 1323 - मप्रविनिआ-2012.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36, वर्ष 2003 ) की धारा 135 की उपधारा ( 1 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती इकाइयों के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च पद श्रेणी के अधिकारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत करता है : - (क) विद्युत् की चोरी के पता लगने पर, विद्युत् के प्रदाय का तुरन्त असंयोजन करना;
(ख) ऐसे असंयोजन के समय से 24 घंटे के अन्दर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने में ऐसे अपराध के कारित किये जाने से संबंधित परिवाद लिखित करना.
No. 1323 - MPERC - 2012.-In exercise of powers conferred by sub- section ( 1A) of Section 135 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby authorizes the officers of the rank of Junior Engineers and higher of MPSEB or its successor entities to carry out the following functions :-
(a) To disconnect the supply of electricity to the premises upon detection of theft of electricity ;
(b) To lodge a complaint in writing relating to the commission of such offence in police station having jurisdiction within twenty four hours from the time of such disconnection .
आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.
1598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 24 नवम्बर 2011
प्र. क्र. 1 - भू- अर्जन- 11-12-अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4) विदिशा विदिशा सोंठिया गेहूँखेड़ी
0.292 0.126 योग .. 0.418
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012
प्र. क्र. 036 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर
25.57
देईधर निजी भूमि
एवं शासकीय
भूमि रकबा 27.72 कुल रकबा 53.29
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2) 1599 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 037- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
(6)
57.06
पन्ना
शाहनगर पडरहा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा
निजी भूमि 33.35 कुल रकबा 90.41
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 041 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1) (2)
(4)
(5)
(3)
पन्ना
शाहनगर झबरहा निजी भूमि 193.00
एवं शासकीय
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
भूमि रकबा 57.63 कुल रकबा 250.63
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 )
प्र. क्र. 044- अ-82 - वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
कावर्णन तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(1)
(5)
(4)
पन्ना
30.13
शाहनगर रामपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 29.19 कुल रकबा 59.32
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 28 मार्च 2012
क्र. 907- रीडर - 1-2012- राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
डाबतलाई
झाबुआ रानापुर
0.04 0.45 योग .. 0.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग, झाबुआ.
पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण परियोजना अंतर्गत मोद नदी पर इन्टेकवेल निर्माण जल शुद्धीकरण यंत्र, भण्डार, चौकीदार क्वाटर आदि निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ , दिनांक 18 अप्रैल 2012
पत्र क्र. 1380 - भू- अर्जन-2012 - रा. प्र. क्र.अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
देहण्डी
पेटलावद
झाबुआ
3.05 योग .. 3.05
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की देहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. 699 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(3) बम्हौरी चौथ
(4) 1.323 (2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सम्भाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 795 - प्रका. - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) सीधी
(3) नैकिन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.61 (2) रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. 797- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी
(4) 1.733
(3) रघुनाथपुर
(2) रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 799- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी
(3) नैकिन
(4) 0.44 (2) रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 801- प्रका.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त भाग 1 ]
1603
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3) नैकिन
(4) 3.49 (1) सीधी रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र. - 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 803- प्रका.- भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) सीधी
(3) नैकिन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.07 (2) रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. - 1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 805- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने केकरने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1) सीधी
(3) नैकिन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 2.32 (2) रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 808- प्रका.- भू-अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
[भाग 1 की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) सीधी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.30
(3) बीरपुर
(2) रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. -प्रका.-भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.234 (1) सीधी
(3) मझिगवाँ
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र.1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 811 - प्रका.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(3) मऊँ
(1) सीधी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.178 (2) रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की शाखा नहर क्र . - 6 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 9 अप्रैल 2012
क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 558-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12-1693.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
2.805
लालपुर
शहडोल सोहागपुर
महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश.
एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड को 2× 660 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत् परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र.486 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन खसरा नम्बर
तहसील/ तालुका
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में )
(5)
(1)
(7) (2) नरवर
(4) 281
0.48
शिवपुरी
(3) जैतपुर
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी ( म . प्र. )
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर के निर्माण हेतु.
282/2
0.48 0.96
योग .. 02
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं एस. डी. एम. कार्यालय करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1606
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012
क्र. क- वाचक - भू- अर्जन-2012- प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: --
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
ऐमागिर्द
(2) बुरहानपुर
बुरहानपुर
बाड़ाबुजुर्ग लालबागमाल
(4) 1.245 1.861 0.505 योग.. 3.611
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) गुरुद्वारा से ताप्ती हास्पीटल तक सड़क निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर.
भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 11 अप्रैल 2012
क्र. 1- अ-82- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
0.195 (1) अशोकनगर
(2) शाढ़ौरा कॉकड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) कॉकड़ा स्टापडेम कम कॉजवे.
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन-125-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(2)
(3)
(4) (1)
110.039 अशोकनगर अशोकनगर सहवाजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बरखेडा छज्जु बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन, अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 126-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
(4) अशोकनगर सेपरा
0.302 अशोकनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सोवत स्टॉपडेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, ( म . प्र.) .
भूमि का नक्शा एवं सम्पति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 13 अप्रैल 2012
रा. प्र. क्र. 011 - अ-82-2011-12- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित 1608
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम प. ह. नं.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(3)
(1) कटनी
(4) 1.67 (2) बहोरीबंद
33/15 जुझारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , कटनी.
जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद , जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 16 अप्रैल 2012
पत्र क्र. क - भू- अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
दमोह
(2) जबेरा
(4) 4.10
पौडी महाराज सींग
दमोह
दमोह
3.36 0.58 जबेरा जबेरा
चौपरा ( चंडी) जमुनिया
कुल योग .. 8.04
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.
करारिया जलाशय के बांध एवं नहर क्षेत्र.
-,,-
भूमि का नक्शा ( स्थान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 16 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) -2011-12-263.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा 1609 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
शीर्ष कार्य निजी भूमि
डिण्डौरी डिण्डौरी
296
3.710
1.910
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
कुकर्रा प.ह.नं.
291
कुकर्रा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर कार्य हेतु.
288
1.000
111 रा.
0.920
312
नि.मं. राई
1.580
319
307
0.210
1.360
310
1.160
308
1.560
290
0.820
292
0.400
298
0.200
301
0.200
302
313
1.580
319
1.050
320
3.100
योग शीर्ष कार्य 20.760
बॉयी तट नहर
205
0.050
0.680
295
322
2.140
0.170
294
293
0.030
0.200
281
0.260
259
0.160
102
0.040
53
269
0.030
264
0.130
266
0.120
267
0.160
0.060
98
0.160
99
0.240
101 1610
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2) (3)
(4)
(7)
(5)
(6)
89
0.140
0.170
91
87
0.080
24
0.140
28
0.200
0.120
33
0.080
336
34/2
0.080
34/1
0.070
47
0.200
348
0.100
52
0.140
0.100
6
347
0.090
192
0.050
0.040
191
174
0.040
175
0.050
0.090
191
178
0.050
0.070
158
0.070
153
157
0.100
6.900
योग बांयी तट ..
दॉयी तट नहर
223
0.020
324
0.090
248
0.350
247
0.190
228
0.060
225
0.110
232
0.050
335
0.120
339
0.180
341
0.090
343
0.110
349
0.070
211
0.150 भाग 1 ]
1611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(3)
(1)
(5)
(4)
0.100
209
योग दॉयी तट
1.690
कुल योग निजी भूमि 29.350
शासकीय भूमि
311
309
300
287
283
9
1.960
332
229
227
337
208
योग शास. भूमि 1.960
कुल अर्जित भूमि 31.310 (6)
(7)
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खिलचीपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 4184 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) राजगढ़
(2) खिलचीपुर दुर्गपुरा (3)
(4) 21.832 कुल योग 21.832
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
(6) दुर्गपुरा तालाब के डूब एवं वेस्टवियर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2011-12-218 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल
कुंभराज केकडयाखुर्द कुल किता 16 8.080
गुना
केकडयाखुर्द तालाब निर्माण
संसाधन संभाग, राघौगढ़ योजना ( बांध डूब क्षेत्र) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. - 02 - अ- 82--2011-12-220.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
केकडयाकलॉ
गुना कुंभराज
कुल किता 23 15.098
कार्यपालन यंत्री , जल केकडयाखुर्द तालाब निर्माण
संसाधन संभाग , राघौगढ़ योजना ( बांध डूब क्षेत्र ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. 03 - अ- 82-2011-12-222 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]
1613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर
भूमि का वर्णन ग्राम
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
मानकचौक
कुंभराज
गुना
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कुल किता 34 9.583
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़
केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना ( बांध डूब क्षेत्र ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा सकता है. के न्यायालय में देखा जा ( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. - 04- अ-82-2011-12-224 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4) कुंभराज
गुना
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कुल किता 14 2.376
केकडयाखुर्द
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़
केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना. ( नहर - प्रणाली ) .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. - 05- अ-82-2011-12-226.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 1614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
करता को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) केकडयाकलॉ
गुना कुंभराज
कुल किता 08 1.692
केकडयाखुर्द तालाब निर्माण योजना , ( नहर- प्रणाली ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़ .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 30- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
ग्वालियर
ग्वालियर
पारसेन
10.18
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
कुल योग .. 10.18
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 31 - अ -82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
1615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर
1.49
सुनारपुरा माफी
1.49
कुल योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.
(6) पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 37- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) ग्वालियर
(2) डबरा
(4) 10.126
(3) सूखा पठा
10.126
कुल योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.
सिंध रमौआ नहर की 2- आर मायनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 52 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
1.060 ग्वालियर डबरा मकोड़ा
1.060
कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला , ग्वालियर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 54- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2) डबरा
कल्याणी- I
(1) ग्वालियर
(4) 13.803
13.803
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला , ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 55- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) 2.594 (2) चीनौर
(1) ग्वालियर
भीमवाड़ा
2.594
कुल योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला, ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 56- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) 19.363 ग्वालियर डबरा
कल्याणी- II
19.363
कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
हरसी उच्च स्तरीय नहर का निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला, ग्वालियर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 31 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)
(4) 7.484 (1) छतरपुर चंदला जगतपुर
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर मइनर हेतु भू-अर्जन.
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
(
प्र. क्र. 32 - अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
चंदला
(4) 4.170
(3) बछौन
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर .
बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत जगतपुर माइनर एवं बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 1618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(1)
(3)
0.393 चंदला बिलहरी
छतरपुर
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी माइनर हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बछौन शाखा नहर के अंतर्गत बिलहरी मइनर हेतु भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
(3 )
छतरपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
चंदला छठी बम्हौरी
(4) 1.000 छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की पबई वितरक नहर की छठी बम्हौरी माइनर एवं लुधगांव वितरक नहर की पोखरया माइनर तक पर भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 612 - वाचक- प्र . क्र.-28-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]
1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2) मनावर
(1) धार
2.445
(3) झापड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 636 - वाचक - प्र. क्र.-29-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
मनावर
(1) धार
(4) 15.506
गुराड़िया (3)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 618 - वाचक-प्र . क्र.- 31-अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार
(2) मनावर
(4) 10.752
(3) गुलाटी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 624- वाचक-प्र. क्र.-32-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 11.769 (1) धार
(2) मनावर
(3) रनतलाव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 630-वाचक-प्र. क्र.-33-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) धार
(2) मनावर
(3) देदला
11.145
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
धार, दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 641 -वाचक-प्र. क्र. 27-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार
(2) मनावर
(4) 10.596
(3) भैसावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 647- वाचक-प्र. क्र.-30-अ-82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 10.263
(3) दसवी
(1) धार
(2) मनावर
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
धार, दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 673 - वाचक-प्र. क्र.अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार
(2) मनावर
(4) 16.380
(3) बालीपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1622
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 12 मार्च 2012
क्र. 19- अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सुनवाहा
लगभग क्षेत्रफल-4.792 हेक्टर.
(घ)
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
914
0.250
886
0.250
885/9
0.090
884/1/1
0.190
884/12
0.140
881/1
0.200
852
0.020
880
0.050
854
0.160
855
0.060
712
0.140
711
0.170
0.015
691
687
0.015
689
0.110
690
0.130
698
0.080
696
0.070
697
0.070
(2)
(1)
359
0.060
0.010
699
360
0.010
361
0.020
0.060
362
0.200
366
369
0.008
425
0.200
426
0.060
424
0.030
420
0.110
417
0.140
0.080
418
0.012
419
487
0.070
0.060
486
488
0.120
513
0.220
519
0.190
517/1
0.200
517/2
0.150
543
0.130
0.120
544
542/3
0.180
0.120
542/4
479
0.010
480
0.010
879
0.002
4.792
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 20- अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]
1623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- नयाखेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.932 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
368
0.345
374
0.075
365/1
0.155
328
0.195
344
0.049
345
0.327
356
0.055
392/2
0.045
391/2
0.021
390/1
0.080
390/2
0.080
449
0.040
0.140
422/1
422/2
0.140
430
0.615
437
0.080
439
0.190
447
0.020
448
0.190
450
0.035
0.055
451
2.932
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
टीकमगढ़, दिनांक 16 मार्च 2012
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- मोहनगढ़
(ग ) ग्राम-खैरा जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.460 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
687
0.020
686/2
0.300
0.300
686/1
688
0.030
689
0.160
0.020
690/1
0.200
728/1 ख जुज
0.200
728/2
728/ 1 ख
0.040
727
0.060
724
0.190
0.140
719/3
784/1
0.060
787
0.030
803/2
0.030
0.070
801 1624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
802
0.070
800
0.150
808
0.030
810
0.030
816
0.110
815
0.080
1027/4
0.140
1027/3
0.140
1027/2
0.140
1027/1
0.100
1020/2
0.110
1020/1
0.080
1012/4
0.020
0.080
1012/6
0.140
1012/2
1039/2
0.030
1039/3
0.060
1047/2
0.140
1049/2
0.140
0.030
1050/3
1027/11
0.150
722/1
0.040
721
0.120
814
0.160
1027/5
0.180
1040/1
0.070
0.070
1047/1
योग .. 4.460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012
क्र.-भू-अर्जन-36( अ-82) 2011-12-236 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम - बालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.800 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
दायीं तट नहर कार्य
0.070
81
83
0.030
84
0.100
0.020
85
0.060
91
0.060
92/1
0.030
93
0.060
94
0.040
95/1
0.030
99
0.070
98
0.070
102
0.040
104
0.100
105
0.020
110
योग .. 0.800
शासकीय भूमि
0.56
31, 32, 41 , 90, 103 , 223 , 107 }
शासकीय भूमि-योग 0.56 कुल योग 1.360 भाग 1 ]
1625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 5 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2010-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग ) नगर/ग्राम-फतेहपुर, देवदरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.55 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-फतेहपुर
217
0.50
235/1 में से
0.08
215
0.32
0.52
119
132/1 में से
0.27
132/2 में से
0.26
151
1.13
200/2
0.40
0.50
203/1 , 2 में से
(2)
(1)
214 में से
0.68
0.20
216 में से
0.40
219/2में से
0.25
235/2, 3 में से
220में से
0.16
ग्राम- देवदरा
0.09
37/1 में से
43/2
0.58
0.06
71 में से
81/3में से
0.15 योग .. 6.55
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
दमोह , दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत तथा 1894 की धारा 17 ( 1 ) के तहत अर्जेन्सी क्लाज के प्रयोग करने कीअनुमति प्रदान हो जाने व इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील - हटा 1626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(ग) नगर/ग्राम- विनती
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर.
खसरा नंबर ( में से) (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
418/2में से
0.23
420में से
0.44
419 में से
0.02
408 में से
0.62
409 में से
0.26
411 में से
0.10
401/1 में से
0.29
401/3 में से
0.14
योग ..
2.10
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- विनती जलाशय योजना की छूटी हुयी भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है .
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- पटेरा
(ग) नगर/ ग्राम- सारंगपुरा , बेलखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर ( में से) (1)
0.51
178/1 में से
462/1 में से
0.05
462/3 में से
0.03
459/2में से
0.02
0.01
459/4
0.09
431/6 में से
0.71
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 7 अप्रैल 2012
क्र. 1 - अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके भाग 1 ]
1627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-सनाई
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल- 5.18 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
264
0.10
265
0.05
672
0.01
678
0.02
266
0.07
605
0.01
606
0.05
608
0.07
630
0.05
607
0.01
721
0.11
622
0.07
623
0.05
625
0.04
626
0.02
627
0.01
631
0.05
651
0.01
653
0.03
723
0.06
654
0.07
1568
0.12
1567
0.15
1569
0.18
1573
0.06
677
0.08
675
0.01
676
0.04
715
0.06
680
0.02
0.05
681
(1)
(2)
720
0.09
722
0.05
903
0.17
724
0.02
737
0.01
0.01
901
0.07
904
0.25
906
0.22
921
907
0.10
0.02
917
1500
0.02
0.02
1501
1503
0.03
0.28
1504
0.05
1574
0.07
1570/2
0.16
1571
1586
0.02
0.12
350/1/1
350/1/2
0.04
0.05
351/1/2
0.05
350/2
350/3
0.05
350/4
0.10
350/5
0.03
0.06
351/1/1
0.16
351/1/3
351/2
0.07
351/3
0.15
0.06
351/4
0.12
831
0.01
832
833
0.14
834
0.15
835
0.11
0.10
836
1564
0.04
0.01
1565
1566
0.02
0.11
1572
0.04
1575
योग : 5.18 1628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है. सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एल. एम. 1 , एल. एम. 2 /डी . 8 , एस . एम . 1 /एल. एम. 3 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- बिल्हारीकला
(घ) अर्जित क्षेत्रफल- 1.69 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
633
0.10
634
0.13
640/2
0.30
0.15
649
650
0.06
653
0.12
654
0.06
669
0.26
663/1
0.01
663/2
0.02
664
0.14
666
0.01
667/2
0.25
667/3
0.05
670
0.03
1.69
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है . - सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एल . एम. 3/डी. 8 , एस. एम. 1 /एल. एम . 3 के निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 9 अप्रैल 2012
क्र. 04- अ- 82 - वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक 675 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील ....
(ग ) ग्राम-कमती
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.392 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
0.016
10/3
10/11 }
11/2
0.053
0.194
11/3
0.219
11/4
0.301
11/5
0.105
15
0.251 भाग 1 ]
1629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(1)
0.340
18
34/1
0.413
35/1
0.146
35/2
0.024
17/1
0.170
11/6
0.055
17/2
0.105
योग : 2.392
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है .
क्र. 07 - अ-82-वर्ष 2010-11 - पत्र क्रमांक 674- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग , जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-.
(ग ) ग्राम-छोटा छिन्दवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.745 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
0.790 177/1 , 178
0.666 149/4, 151/2
152/7
0.259 152/2
0.045
0.731 149/3 , 150 , 151/1 , 152/1
142/1
0.551 149/10
0.105 149/2/1
0.010 92/1
0.373
(2) (1)
93/2
0.198
0.174 93/4
93/1
0.239 93/3
0.089
0.753 136/2
1.762 94/5, 94/20 , 94/21
योग .. 6.745 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय गोटेगांव में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2012
क्र. 288 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
( ग) ग्राम- बरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.73 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.24
395/1
0.04
397
780
0.02
781/1
0.01
0.07
782
0.01
798 1630
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) (1)
803
0.03 804
0.01 805
0.02 806
0.02 807
0.06 816
0.05 818/1
0.05
0.05 818/2
818/3
0.05
0.01 823
839
0.03 844
0.05 846
0.01 848
0.02 849
0.02 851
0.03 858/1
0.05 852
0.02 859
0.02 860
0.06 902
0.04 903
0.03 907/1
0.02 907/2
0.02 908/1
0.05 908/2
0.05 909
0.01 961/1/1
0.03 963
0.11 964
0.07 967/1/1
0.14 968
0.13 971/1
0.05 971/2
0.04 980
0.08 981/1
0.03 982
0.17
0.08 985
990
0.26
0.25 996
997
0.05 998
0.1 1000/1
0.06 1000/2
0.06 1002
0.4 1003
0.06
(2)
(1)
0.24
1004
0.04
1079
0.12
1165/1/1
0.08
1208
0.03
1209/1
1209/2
0.02
1223
0.01
0.04
1224/1
0.04
1224/2
1225
0.14
1242
0.08
0.01
1290/1
1291
0.01
1292
0.01
1294
0.01
1295
0.01
1297
0.03
1298
0.03
1300
0.02
1304
0.08
1305
0.01
1306
0.03
1310/2
0.07
0.03
1317/2
1322
0.01
0.02
1323
0.01
1324
1325
0.02
0.02
1326
1330
0.04
0.02
1331/1
0.01
1332
0.03
1333
0.01
1341
1366
0.05
0.04
1387/1
1389
0.02
1400
0.07
1401
0.06
1405
0.04
1408
0.04
1409
0.02
0.02
1410
0.03
1411
0.04
1412
0.01
1462 भाग 1 ]
1631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2) 1505
0.05
0.03 1506
1621
0.01 1622
0.01 1623
0.01 1808
0.04 1809
0.01
0.02 1811
1812
0.01 1815
0.09
0.04 1816
1820
0.03 1821
0.03 1822
0.01 1840
0.02 1841
0.02 1843
0.03
0.02 1849
1860
0.03 1866
0.05
0.01 1867/1
1867/2
0.01 1868/1
0.02 1868/2
0.02
0.02 1868/3
0.01 1868/4
0.01 1869/1
1869/2
0.01 1877
0.02 1878
0.04 1879
0.01 1880
0.01 1885
0.01 1886
0.02
0.03 1887
0.01 1888
0.01 1889
1896
0.03 1897
0.04
0.01 1958/1
0.03 2109/1
2111/1
0.03 2112
0.03 2114
0.03 2118
0.06 2152
0.11 2153
0.03 (1)
(2)
0.02
2161/1
0.01
2161/2
0.02
2162
2163
0.02
0.03
2164
0.06
2167/2
0.08
2168
योग .. 6.73
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरका मेन नहर एवं माइनर नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अप्रैल 2012
क्र. 744 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ग्राम- पैपखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर ( छूटे हुए ) .
खसरा नं.
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
170/4
0.037
171
योग ..
0.012 0.049 1632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 787 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-कबरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
कुल रकबा
नम्बर
(हे. में )
(हे. में) (1)
(2)
(3) 53
0.283
0.060 95
0.579
0.080
योग .. 0.140 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 789 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के
[भाग 1 अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पटेहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.498 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
कुल रकबा
नम्बर
(हे . में)
(हे. में)
(1)
(2)
(3) 23/1
0.676
0.028
0.083
0.020 23/2/2
63/2
0.405
0.060 81
0.656
0.040 82/2
0.102
0.028 83/2
0.455
0.044 22/5
0.086
0.032
0.658
0.485 610/1
0.016
579/2
0.016 580
0.145
0.101
0.120 581
0.178
69
0.628
0.101 71
0.101
0.615
442
0.781
0.110 837/2
0.052
0.020 838
0.036
2.08 डि.
837/1
0.79 डि.
0.156
योग .. 1.498 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. 791 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- डिहिवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2)
0.259
0.061
(3) 120 121 0.150 0.040 योग : 0.101 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 793 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बगढ़ा 338
1633 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर . खसरा नम्बर (1) 123 348
अर्जित रकबा (हे. में) (3) 0.032 0.120 0.152
कुल रकबा (हे. में) (2) 0.036 0.172 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 813 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - चुरहट
( ग) ग्राम- टकटैया
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.03 0.04 0.07
खसरा नम्बर (1) (अ ) निजी भूमि का विवरण 2468 2522 योग ( अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक निरंक योग ( ब) महायोग ( अ + ब ) 0.07
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.07 हे.
1634
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.07 हे .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 12 अप्रैल 2012
रा. प्र. क्र. 03- अ-82-2011-12-भू. अ. अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- बहोरीबंद
(ग) ग्राम- जुझारी , कैमोरी प.ह.नं. 33/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.54 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा ( हेक्टर में) (2)
01/811
0.21
02
0.01
04
0.10
05
0.20
18
0.13
15/1
0.05
15/2
0.10
15/3
0.07
16/1
0.10
16/2
0.11
81
0.12
28
0.05
[ भाग 1
(2)
(1)
31
0.04
0.45
714/2
714/5
0.05
0.28
714/6
0.07
714/13
722/1-2-3-4
0.15
0.02
719
720
0.01
721
0.22 कुल रकबा 2.54
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- जुझार कल्हैया जलाशय नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 12 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 17- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग) ग्राम- कजरई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.628 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.260
110/1
110/2
0.026 भाग 1 ]
1635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
108/1
0.020
0.010
108/3/1
0.010
108/3/2
0.018
108/3/3
36/1/2
0.030
0.014
36/2क
36/2ख
0.010
55/1/1
0.037
55/3/2
0.091
55/3/1
0.102 0.628
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील - त्योंदा
(ग) ग्राम-छेवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.844 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
23/2/1
0.085
0.070
23/1/2
13/1
0.170
14
0.064
3/5/2
0.102
15/2/3
0.084
3/5/1
0.084
(2)
(1)
0.075
3/3क
3/8
0.025
0.075
3/4
0.010 0.844
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग ) ग्राम-खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.501 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.072
389/3
389/2
0.065
383/1
0.030
0.104
383/2
0.133
382/2/2
0.010
384/2
0.036
396/1
0.097
397/1/1
0.100
397/2/2
386/3
0.075
386/2
0.010
399/1/1
0.046
0.046
399/1/3
0.140
378/1 क 1636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(1)
378/1ख
0.140
0.018
377/1क
377/ 1 ख
0.122
376/13 क
0.108
403/1/2
0.040
0.030
403/1/3
0.030
403/1/6
403/1/7
0.030
0.074
403/1/8
0.100
403/2
9/2
0.133
9/1
0.133
9/3
0.097
4/2
0.047
274
0.010
273
0.039
275
0.010
0.093
276/1
278
0.104
279
0.018
177/2
0.079
155/1
0.108
44/2
0.223
44/1
0.194
130/2
0.080
124/1
0.015
124/2
0.126
101/1 ख
0.077
911
0.169
100/1
94/2
0.054
942ख
0.036
3.501
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की माइनर नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- त्योंदा
(ग) ग्राम-रूपेटी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.330 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
113/1/3
0.091
115/1
0.100
128
0.030
0.018
129/2
127/1
0.182
124/1
0.075
124/2
0.075
82/2/1
0.010
81/1
0.090
80/1
0.040
80/2
0.105
75
0.200
0.175
74/2
0.046
80/4
43
0.144
42/2/2
0.162
42/1क
0.054
0.068
40/2
41/1
0.061
0.010
21/1
0.080
21/2
22/1
0.150
22/123
0.066
5/1
0.025
5/2
0.025
5/3
0.043
3
योग :
0.205 2.330
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयीं तट की माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग लखनादौन, दिनांक 12 अप्रैल 2012
क्र. 893 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-1-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- छपारा
(ग) ग्राम- खापा, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.47 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
285
282/3
282/2
0.37 0.30 0.80 योग .. 1.47
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन के कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 891 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-2- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- छपारा
ग्राम- गोरखपुर, प.ह.नं. 23 (ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1) 215 218
0.18 2.11 योग . 2.29
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक -1 , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 4 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर 1638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(ग ) ग्राम- ग्वारीघाट न. बं. 603 , प.ह.नं. 2 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
53/1
0.015
56
0.032
63/1
0.017
63/2
0.014
64
0.030
0.008
65
66/1
0.007
66/2
0.005
66/3
0.005 0.133
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खारीघाट से सांई धाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 520- प्र.क्र. 8-अ- 82-2010-11- 1749.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- ब्यौहारी
[भाग 1 (ग) ग्राम- बुड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टर .
खसरा नंबर
(1)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
422/1ख
0.065 योग .. 0.065
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ग्राम बुड़वा की 0.065 हेक्टर निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 13 अप्रैल 2012
क्र. 595- वाचक- प्र.क्र. 17- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम- सिरसाला ( पूरक )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर.
सर्वे नम्बर (निजी)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
162/1
0.360 0.360
योग ..
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 138630 मी. पर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 603 - वाचक- प्र.क्र. 18-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- एहमदपुर ( पूरक)
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नं. निजी (1)
(2)
71/3
0.026
71/2/1/2
0.130
129/1/2
0.050
129/2
0.010
योग 0.216
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. डी. व्हाय 12 की वितरण नहर के अन्तर्गत आर.डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उपनहर एम. एल. 1 के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
1639 (4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 16 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 21 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनौर
(ग) ग्राम- दुबहाटांका
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.208 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
0.020 206
0.170
0.070 207
0.830
95
0.066
0.360
0.650
0.115 92
0.004 93
0.350
0.027
0.340
89
90
0.390
0.045
0.500
0.072 87
0.087 88
0.760 1640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(3) 247
0.530
0.005 081
1.000
0.133
0.170
0.030 80
79
1.060
0.087 589
0.200
0.036 590
0.430
0.072 602
0.180
0.066 598
0.240
0.005 600
0.160
0.012 601
0.060
0.036 609
0.470
0.072 612
0.650
0.003 611
0.007
0.290
610
0.200
0.095 597
0.600
0.110 614
0.114
1.590
618
0.790
0.078 619
0.048
0.400
620
0.360
0.129 1538
0.270
0.054 1537
0.120
0.015 1505
0.330
0.018 1507
0.460
0.066 1508
0.280
0.042 359
0.520
0.030 360
0.470
0.072 519
0.760
0.063 520
0.510
0.036 521
1.280
0.079 517
0.280
0.006 511
0.910
0.185 524
0.520
0.090 525
0.260
0.042 526
0.430
0.015 1585
0.430
0.135 1575/1
0.150
0.043 1575/2
0.160
0.043 1584
0.290
0.022 1576
0.800
0.216 1577
0.028
0.180
1578
0.190
0.049 1580
0.880
0.126 1952/1
0.400
0.066 1952/2
0.040
0.066 (1)
(2)
(3) 1952/3
0.190
0.033 1952/4
0.190
0.033
0.126 1950
1.190
0.280
1927
0.055 1929
0.300
0.019 96
0.180
1.190
97
0.400
0.060 31
1.380
0.190 32
0.520
0.005 30
0.410
0.053 27
0.440
0.061
0.400
28
0.072 26
0.109
0.490
24
0.900
0.022
0.470
0.120 25
373
0.880
0.080
0.610
0.081 375
376
0.990
0.240 387
0.580
0.053 390
0.200
0.94
0.620
0.140 391
393
0.390
0.090
0.380
392
0.110
0.320
0.070 394
478/2
0.400
0.120
0.144 480
0.780
0.710
0.168 481
482
0.720
0.002
0.022 477
1.140
476
0.610
0.120
0.280
475
0.080 1657
1.060
0.005
0.850
0.220 1665
1664
0.600
0.070 1666
0.510
0.040 1661
0.770
0.170 1740
0.630
0.074 1742
0.220
1.120
1.460
1738
0.100 1753
0.560
0.032
0.840
1754
0.154
0.540
0.055 1768
0.380
1769
0.095 1770
0.064
0.450
0.045 1772
0.440 भाग 1 ]
1641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(3) (1)
1771
0.630
0.135 1777
0.144
0.740
0.270
1776
0.024
0.830
0.036 1846
1847
0.680
0.152 1832
1.020
0.136
0.670
1849
0.136 1862
0.210
0.032
1.040
0.036 1964
0.140 1963
0.377
8.208
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 22 - अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम- पिपरौआ
(घ) क्षेत्रफल -12.504 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
(3) 784
0.983
0.212 782
2.330
0.031
0.182 785
1.139
822
0.178
0.836
821
0.836
0.127
(3)
(2)
(1)
3.490
0.059 799
1.682
0.102 820
0.161
0.941
800 Min
0.340 801
3.115
0.042
1.369
794
1062
0.575
0.110
0.173 1059
1.327
1.787
0.048 1063
0.170 1964 Min
1.160
0.170
1.045
1064 Min
0.596
0.144 691
2.028
0.027 701
0.386
0.108 700
0.151
0.679
699
0.418
0.079 697 Min
0.251
0.094 696
0.022
0.105
646
0.439
0.137 633
0.094
0.029 634
0.007 630 Min
0.178
0.043
0.178
631
0.101
0.386
629
0.022 748/1
1.345
0.187
1.129
746
0.086 745 min
0.627
0.202
0.972
744
0.658
0.130 742
734
0.136
0.091
0.345
0.007 735
0.476
736 min
0.109
0.475
0.109 736 min
0.567
0.121 885
0.166 883
0.919
0.919
0.091 884
882
0.544
0.043
0.216 866
2.905
0.122 864
1.003
863
0.031
0.029
0.836
0.079 861
0.115 1035
2.382
0.543
0.151 1038
0.158
0.898
1039
0.072 1040
1.316
0.663
0.124 1070/1
0.664
0.124 1070/2 1642
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
(3) 1071
0.941
0.094 1074 min
1.045
0.115 1074 min
1.045
0.115 1077 min
1.463
0.158 1077 min
0.334
0.158 1136
1.976
0.158 1144
1.160
0.209 1145
1.171
0.158 1151
0.627
0.130 1150
0.627
0.151 1068
0.105
0.036 1149
0.669
0.014 1153
1.545
0.014 1154
1.035
0.238 1155
1.086
0.144
1.150
1156 min
0.108
0.166
0.108 1156 min
1219 min
6.803
0.252 1216
1.922
0.324 1215
2.194
0.094 27
0.314
0.015 28
0.240
0.015
0.710
29
0.203 34
0.919
0.105 36
0.240
0.145 37
1.327
0.060 32/1
0.616
0.040 32/2
1.181
0.042 44
0.668
0.013 46
0.679
0.048 47
0.314
0.032 53
0.428
0.110 54/2
0.239
0.057 54/3
0.063
0.063
0.209
56 min
0.045
0.157
0.045 56 min
58
0.345
0.052 59/1
0.418
0.119 59/2
0.418
0.119 59/3
0.209
0.021 60
0.418
0.015
0.251
61 min
0.067 61 min
0.188
0.033
0.094
0.017 61 min
[भाग 1
(2)
(1)
(3)
0.094
0.017 61 min
0.627
0.032 62min
0.209
62min
0.041
0.085
0.418
62min
63
1.024
0.049 151
0.125
0.046 185
4.066
0.407 192
2.779
0.360 10
0.804 23
0.097 57
0.707
योग .. 12.504 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- छिदा
(घ) क्षेत्रफल-1.596 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
0.291
0.115 3/1 Min-4
27
4.128
0.418 28/2
0.627
0.004 26 Min- 2
0.423
0.065 भाग 1 ]
1643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(1)
(3) 26 Min- 1
1.504
0.126 25
1.585
0.166 24 Min- 1
0.669
0.058 24 Min
0.878
0.058
1.275
0.310 10/2 Min 2
22/4 Min
2.466
0.240
0.742
0.016 49
0.209
0.020 20 Min 6
1.596
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम- देवरीटांका
(घ) कुल लगभग-2.388 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3) 34
0.230
0.019 35
0.270
1.944
36
0.105
0.921
37
0.617
0.090
0.820
48/1 Min- 1
0.123 48/ Min 2
0.821
0.123
(2)
(3) (1)
0.262
0.029 50/1 Min 1
0.261
0.028 50/1 Min 2
0.261
0.028 50/1 Min 3
50/1 Min 4
0.028
0.261
50/2
0.209
0.028
0.230
0.113 59
60
0.022
0.931
1.860
38
0.148
0.028 39 Min 1
0.419
0.419
0.029 39 Min 2
39 Min
1.150
0.029
0.087 41 Min 3
0.739
0.738
0.087 41 Min 1
40
0.732
0.026 27
1.359
0.216
0.941
9/1
0.079
0.627
9/2
0.079 6
1.850
0.244
2.518
0.230 5
0.100 4
1.359
2.388
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर 1644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(ग) ग्राम- दुबहाटांका
(घ) कुल क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.15
0.060 2550
2551
0.24
0.087
1.20
0.175 2553
0.085 2559
0.64
2560
0.085
0.66
2561
0.65
0.087 2565
0.73
0.150 2566
0.092
0.34
1.95
0.215 2570
2573
0.20
0.057 2574
0.35
0.025 2576
0.130
0.34
2577
0.028
0.35
1.22
0.170 2594
1.446
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 25 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- मेंहगांव
(घ) कुल क्षेत्रफल-7.571 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (3) (1)
0.357 1391
1.766
0.167 1393
0.679
3.972
0.631 1443मिन
0.543
0.140 1444
3.427
0.503 1439
0.011
2.362
1456
0.052 1459
1.150
0.289
0.784
1460
0.595
0.034 1461
0.225
0.512
1462
1466
0.658
0.034
0.721
0..005 1469
0.267 1470
1.631
0.22
0.867
957
0.125 949मिन
0.921
0.742
0.130 947
0.125 942मिन
0.794
0.658
0.106 943
0.257
3.417
944
1.349
0.160 932
0.127
0.003 933
0.293
0.010 927 मिन
0.627
0.160 926
0.795
0.213 925
0.898
0.176 919
0.376
0.020 918
0.045
1.651
877
0.064 878
0.418
879
1.264
0.136
0.062 1050
0.460
0.110 1051
1.097
1.860
0.137 1026
0.272
0.049 1134
0.062
0.418
1133
0.070
0.533
1132
1142
0.005
0.178
0.543
1143
0.073
0.085 1141
0.951 भाग 1 ]
1645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(1)
(3) 1149
0.449
0.051 1150
0.502
0.088 1151
0.921
0.032 1152मिन
1.692
0.191 1166
0.930
0.181 1163
0.178
0.037 1160
0.658
0.077 1321
1.223
0.082 1323
1.390
0.024 1324
0.345
0.051 1332मिन
1.756
0.135 1331 मिन
1.703
0.160 1345
1.275
0.166
1.024
1344मिन
0.135 1343
0.920
0.078 1364 मिन
0.585
0.072 1365
0.617
0.048 1366
3.386
0.150 1367
1.171
0.155
2.006
1389
0.327 1390
0.052
0.013
योग .. 7.571 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-चीनौर
(ग) ग्राम- श्यामपुर
(घ ) क्षेत्रफल-0.674 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) 2
0.078
1.829
12
1.505
0.197 13
1.004
0.065 14
1.181
0.077
0.257 15मिन
1.192
योग .. 0.674 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 4176 - भू-अर्जन- 2012 - ब्यावरा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा 1646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(ग) नगर/ग्राम-1. मोतीपुरा, 2. खरेटियाखुर्द (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम-मोतीपुरा
163/1
0.039
0.032
230/1
योग : 0.071
ग्राम-खरेटियाखुर्द
0.087
143/1/3/1
143/2/1
0.120
योग : 0.207
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा तालाब के नहर निर्माण के कार्य हेतु शेष बची भूमि में छूटी हुई भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4181 - भू- अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम-मेहराजपुरा, बरूखेड़ी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.833 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम-मेहराजपुरा
0.312
292/16
(2)
(1)
0.025
292/65
292/71
0.090
292/68
0.230
292/73
0.480
योग : 1.137
ग्राम-बरूखेड़ी
0.136
121/32
121/33
0.150
0.090
121/35
121/43
0.320
योग : 0.696
कुल योग : 1.833
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कटारमल तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर - जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4185 - भू-अर्जन-7.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- रूगनाथपुरा , चुवाड़ल्या एवं प्रेमपुरा (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.058 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम- रूगनाथपुरा
0.120
25
0.140
29
30
0.050
0.012
39 भाग 1 ]
1647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
169/78
0.060
31
0.068
126/78
0.080
130/78
0.036
योग : 0.566
ग्राम-चुवाड़लिया
49/3/3
0.024
0.024
84/49
योग : 0.048
ग्राम-प्रेमपुरा
151/1
0.132
151/2
0.012
151/3/1
0.056
151/3/2
0.056
152
0.188
योग : 0.444
महायोग : 01.058
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रघुनाथपुरा सिंचाई योजना , तहसील खिलचीपुर की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिचलीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4187- भू-अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- भूमरिया , हरिपुरा एवं नयापुरा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 25.642 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
ग्राम-भूमरिया
0.253
435/1/2
435/1/3
0.175
0.180
436/2
0.220
437
0.020
414/1
414/2
0.120
0.040
68
0.080
23
0.070
63
64
0.050
0.020
69/1
0.025
69/2
70/1/1
0.044
0.013
70/1/2
77
0.080
79
0.140
86
0.012
0.040
87
91
0.192
92
0.040
318
0.130
0.104
161
0.140
149
159
0.112
156/1
0.114
156/2
0.057
155/1
0.040
155/2
0.040
150
0.096
152
0.168
145/2
0.168
144
0.140
139
0.120 1648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2) 138
0.101 140
0.220 464
0.060 462
0.080 474/13
0.051 458
0.012 459
0.152 460
0.060 70/2
0.090
योग ग्राम भूमरिया : 5.494
ग्राम-नयापुरा 62
0.120
0.190 63/1
61
0.032 63/2
0.020
योग ग्राम नयापुरा : 0.362
ग्राम- हरिपुरा 14/3/6
0.290 14/3/8
0.190 14/3/9
0.260 14/3/10
0.250 14/3/14
0.040 14/3/15
0.020 86/3
0.072 84/1/4
0.060 391/2
0.192 82
0.040 390
0.072 416/392
0.170 79
0.080 77
0.012 63
0.128 167
0.160 375
0.148 64
0.192 374
0.140 65
0.024 157
0.160
[भाग 1
(2)
(1)
166
0.076
171
0.152
172
0.056
366
0.080
368
0.116
0.028
369/1
378
0.280
379/1
0.024
454/392
0.070
0.028
369/2
0.072
391/2
0.112
388
386/1/1
0.016
436/392
0.025
396
0.168
0.025
80
0.072
389
योग ग्राम हरिपुरा : 2.184
कुल रकबा : 8.531
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भूमरिया तालाब के वेस्टवियर एवं नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिचलीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगौन , दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 545 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]
1649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2012
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगौन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम-चंदनपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 1.491 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
232
0.350
234
1.141
योग : 1.491
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 546 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगौन
(ख) तहसील - कसरावद
(ग) ग्राम-सैलानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 0.393 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
217
0.088
217
0.305
योग : 0.393
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 547- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-जामला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा 1.125 हेक्टेयर ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की) .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.155
96
0.300
96
0.180
96 1650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(2)
(1)
96
0.420
96
0.070
योग : 1.125
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह , वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 548 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाताहै कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग ) ग्राम- भिखारखेड़ी
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.785 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
56/1
0.050
56/3
0.385
56/4
0.350
57/2
1.000
योग : 1.785
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 1382- भू-अर्जन-2012- रा.प्र.क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद
(ग ) ग्राम- देहण्डीबडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
304
0.17
305
0.05
336/1
0.05
0.32
336/2
343
0.35
345
0.37
0.05
346
359
0.08
360
0.22
364/2
0.05
365
0.32
382
0.10 भाग 1 ]
1651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(1)
(2)
383/1
0.12
383/2
0.14
384/1
0.15
384/2
0.05
385
0.05
389
0.17
390
0.13
392
0.06
393/1
0.07
393/2
0.16
3.23
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर -1 के निर्माण होने से ग्राम देहण्डीबडी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.23 हेक्टेयर है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटवावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
संशोधित उद्घोषणा
उद्घोषणा में पुनः संशोधित सही रकबा कालम नं. 6 में पढ़ा जायें.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम-मोर
अ.क्र
संशोधित रकबा पूर्व में प्रकाशित
रकबा
सर्वे नम्बर
सर्वे नम्बर सही रकबा
(6) (2)
(1)
(3) (4) (5)
910/2 0.02 विलोपित 910/2 0.01 1
908
0.20
2
908 0.02
विलोपित
0.20 3
909
0.11 विलोपित 909
4
1320 0.03 विलोपित 1320 0.11 संशोधित उद्घोषणा
क्र. 1386- भू-अर्जन-2012- माही- रा.प्र.क्र. 22 - अ-82-10- 11.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1329/भू- अर्जन -2010/झाबुआ, दिनांक 31 मई 2011 द्वारा ग्राम बाछीखेड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 5.86 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रक्ररण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 1767 , दिनांक 20-5-11 पर तथा हिन्दी समाचार - पत्र नईदुनिया में दिनांक 13-5-11 एवं प्रसारण में दिनांक 15-5-11 को जी नम्बर 12998/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्ठियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:-
अनुसूची
सर्वे नम्बर
क्र. 1384- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 19-अ- 82-10-11 .- इस कार्यालय की उद्घोषणा क्रमांक 1660 - भू-अर्जन- 2011- झाबुआ, दिनांक 25 मई 11 के अनुक्रमांक 10, 11 , 12 एवं 13 में अंकित सर्वे नम्बरों का रकबा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10 जून 2011 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 10 जून 2011 तथा राज एक्सप्रेस में दिनांक 10 जून 2011 में-
रकबा
सर्वे नम्बर
910/2
0.02
908
0.20
909
0.11
1320
0.03
का रकबा त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है . जिसे विलोपित कर निम्नानुसार
रकबा ( हे . में )
पूर्व प्रकाशित (2)
संशोधित प्रकाशन (3) (1)
0.10
2178
विलोपित 1615/1
0.16
0.16
0.10 1586
0.10
0.06
0.06 2297 पै.
1147
0.11
0.11
0.06
0.06 1148
1150/2
0.06
0.06 2279
0.24
विलोपित
0.16
2279
विलोपित 1652
(2)
(1)
(3) 1587/2
0.22
0.22 2235
0.36
0.36 2247
0.16
0.16 2295/1पै.
0.06
0.06 2246
0.37
0.37 2158/2
0.16
विलोपित 1587/1
0.16
0.16 1639
0.16
0.16 2180
0.47
विलोपित 2232
0.11
0.11 2245
0.04
0.04 2133
0.22
विलोपित 2231
0.08
विलोपित 2158/1
0.21
विलोपित 791
0.15
विलोपित 792
0.35
विलोपित 793
0.12
विलोपित 795
0.30
विलोपित 796
0.05
विलोपित 805
0.06
विलोपित 809
0.35
विलोपित 811
0.15
विलोपित 816
0.50
विलोपित 2055
0.15 2059
0.10 2142
0.05 2381
0.06 711
0.02 712
0.02 713
0.03 715/1
0.02 715/2
0.04 715/3
0.02 716
0.12 718/1
0.03 718/2
0.03
0.03 718/3
718/4
0.01 719/4/1
0.01
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
(3) (1)
(2)
720
0.19
0.06 721
0.05 722
0.02 723/2/2
0.02 724/1
0.22 724/2
0.09 725/1
0.05 725/2
726
0.08 761/1
0.24 760
0.19
4.14 योग : 5.86
झाबुआ, दिनांक 19 अप्रैल 2012
संशोधन-पत्र
क्र. 1405 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 02- अ- 82-2010-11- भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11.- ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10 , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के संशोधन - पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 ( साधारण ) के पृष्ठ क्र. 416-417 दिनांक 10 फरवरी 2012 को हुआ है . जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावें : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील - पेटलावद
(ग) ग्राम- करवड़
निजी भूमि
संशोधित/नवीन प्रविष्टियां पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां
सर्वे
सर्वे अर्जित भूमि
अर्जित भूमि
का रकबा नम्बर
का रकबा
(2)
(1)
नम्बर (3)
(4) 0.05
1759/2
1759/3
0.05 नोट : - पूर्व में प्रकाशित शेष सभी प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल 2012
कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 577- भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग ) ग्राम- बगुद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.103 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
268/2/2
0.124
270/2/2
0.105
270/1/1
0.030
268/1/1
0.086
0.020
268/1/2
430/2
0.150
0.022
419
439
0.090
268/2/1
0.256
270/2/1
0.115
269/2/2
0.231
269/3/3
0.304
0.303
331/2, 331/3
335/2
0.081
337/3
0.278
0.850
338/1
397/2
0.058
योग : 3.103
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - नंदगांव तालाब योजना के डूब क्षेत्र के मार्ग एवं स्पील चेनल के मटेरियल डम्पिग हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. 3123 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.557 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम - कस्बा उज्जैन
0.137
654
0.042
653, 656 , 657
658
0.015
659
0.157
0.052
660
0.015
661
662
0.045
0.078
666/1 मी.
667
0.021
कुल रकबा योग .. 0.557
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कबीर घाट हेतु निजी भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभगीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.