मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012 - वैशाख 14, शक 1934
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-471 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सुदेश कुमार, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री सुदेश कुमार की अवकाश अवधि में श्री आई.एस. दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुदेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सुदेश कुमार द्वारा प्रमुख सचिव सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुदेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुदेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
1655
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
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भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-393- आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्री के. के . सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. ई - 5-890- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस . , सहायक कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 क्र. ई- 1-138-2012-5- एक. श्रीमती वीणा घाणेकर, भाप्रसे , ( 1993 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के दिनांक 7 अप्रैल 2012 से अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके अवकाश अवधि में, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे ( 1989 ) , आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा आयुक्त, आदिवासी विकास को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-856 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दमोह को दिनांक 2 अप्रैल 2012 से 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-561- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री टी . धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, तथा उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, रीवा को प्रभार श्री एस. एन. रूपला, जिला कलेक्टर, रीवा को सौंपा गया है .
( 2 ) उक्त आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 के पद-2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. धर्माराव की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर , रीवा का प्रभार श्री एस. एन. रूपला, जिला कलेक्टर, रीवा के स्थान पर अब श्री के. के. खरे, कलेक्टर , जिला सतना को सौंपा जाता है.
(3 ) श्री टी . धर्माराव द्वारा कमिश्नर , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. खरे, कमिश्नर, रीवा संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
क्र. ई - 5-406- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. के. सामन्तरे , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 17 से 19 अप्रैल 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. सामन्तरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-848 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 23 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-613 - आयएएस-लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को दिनांक 21 फरवरी 2012 से 15 मार्च 2012 तक चौबीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. एफ- ए- 5-5-2012- एक. ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरूण कुमार कौशल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ.
अवकाश
अवकाश
कुल दिन
अभियुक्ति क्र. अवधि
का प्रकार (4)
(5) (1) (2)
(3)
19 दिन
अवकाश के पूर्व में 1 16-4-2012 से 4-5-2012 तक.
दिनांक 14 एवं
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
15 अप्रैल 2012 तक सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय शर्मा , उपसचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. एफ. 2-17-2011 - एसएण्डटी - इकतालीस .- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सुचारू रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन , भोपाल में " प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय " स्थापित/गठित करता है.
(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन के लिये गठित विभागाध्यक्ष कार्यालय ( प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय ) के विभागाध्यक्ष प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पदनाम से संबोधित किये जायेंगे. प्रमुख सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त घोषित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त के पद पर पदस्थापना की व्यवस्था रहेगी .
(3) विद्यमान स्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय की व्यवस्था वल्लभ भवन , मध्यप्रदेश, भोपाल में रहेगी .
(4 ) प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय के संचालन के लिये विद्यमान स्थिति में वित्तीय ( बजट ) व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के बजट से की जायेगी. आगामी वित्तीय वर्ष से प्रमुख सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आवंटित मदों के अन्तर्गत उल्लेखित नवीन विभागाध्यक्ष कार्यालय को बजट आवंटन एवं राशि के आहरण- संवितरण की व्यवस्था की जावेगी .
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(5) प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुसारं समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं.
(6 ) प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय के लिये निम्नानुसार नवीन पद निर्मित किये जाते हैं : -
पदनाम (2)
क्र. (1)
पद संख्या (3)
वेतनमान (4) 1
01
आयुक्त ( भाप्रसे )
नियुक्तिअनुसार 2
01
37400-67000 अपर आयुक्त
3
01
15500-39100 प्रशासकीय अधिकारी
4
01
9300-34800 शीघ्रलेखक
5 लेखापाल
01
9300-34800 6
01
5200-20200 सहायक ग्रेड-3
7
01
दफ्तरी
कलेक्टर दर पर 8
01
कलेक्टर दर पर भृत्य
कुल 08 पद
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार , उपसचिव .
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2012
क्र. एफ. 2-17-2011 - एसएण्डटी - इकतालीस.-विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-17-2011 - एसएण्डटी - इकतालीस , दिनांक 3 मार्च 2012के द्वारा आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय का गठन करते हुए बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर भाग-1 , खण्ड -1 के सरल क्रमांक -1 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए, आयुक्त एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपसचिव को अपर आयुक्त व बजट नियंत्रक अधिकारी तथा कार्यालय उप प्रमुख नियुक्त किया जाता है.
(2 ) उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यालय आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश के लिये अपर आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रा धुर्वे , अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012
क्र. एफ. 1 ( ए) 400-88- ब- 2- दो इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च 2012 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा,
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[ भाग 1 भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 9 से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार " अण्डमान निकोबार " अवकाश यात्रा पर जाने की दी गई अनुमति एतद्वारा निरस्त की जाती है .
( 2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 23 अप्रैल 2012 से 7 मई 2012 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार " लेह लद्दाख " अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा- स्वयं
2. श्रीमती प्रिया शर्मा- पत्नी
3. कु. देवांशी गौतम- पुत्री
4. श्री पार्थ गौतम- पुत्र
(3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(4 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत ) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 4 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(7) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक दास , अपर मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 - इक्कीस- ब- (एक ) 3192-11- 1383-12.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 24-2011- इक्कीस- ब- ( एक ) 3192-11 , दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को अतिष्ठित करते हुये , राज्य शासन, म. प्र. उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, श्रीमती सईदा बानो रहमान , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन, विशेष न्यायालय , भोपाल की न्यायाधीश, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.
F. No. 17( E) 24-2011 - XXI - B - 1-3192-11-1283-12.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) ofSection 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , and in supersession of this department's notification F. No.17 (E) 24-2011 - XXI -B- 1-3192-11 , dated 13th September 2011 , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Smt . Sayeeda Bano Rehman , Additional Sessions Judge and Judge of the Special Court , Bhopal under the Electricity Act, 2003 as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the Prevention of Corruption Act, 1988 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) 13-2004 - इक्कीस ब (दो ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री कैलाश दांगी पुत्र श्री कनीरामजी दांगी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सुसनेर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री कैलाश दांगी की जन्म तिथि 7-6-1975 सात जून उन्नीस सौ पचहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 7 जून 2037 सात जून दो हजार सैंतीस को पूर्ण होगी.
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) 32-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजाराम सिंह सोलंकी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, बेगमगंज नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी की जन्म तिथि 1 जुलाई 1959 एक जुलाई उन्नीस सौ उनसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1 जुलाई 2021 एक जुलाई दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी .
फा. क्र. 1 (बी ) 32-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री के. जी. माहेश्वरी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी की जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1953 पन्द्रह अक्टूबर उन्नीस सौ त्रिपन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 15 अक्टूबर 2015 पन्द्रह अक्टूबर दो हजार पन्द्रह को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( बी) 32-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री कैलाश नारायण सक्सेना पुत्र श्री ओमप्रकाश जी सक्सेना, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री कैलाश नारायण सक्सेना की जन्म तिथि 21 फरवरी 1954 इक्कीस फरवरी उन्नीस सौ चउअन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 21 फरवरी 2016 इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को पूर्ण होगी.
1660
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
फा. क्र. 1 (बी ) 32-2004-इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री विमल कुमार जैन की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1952 सताईस अप्रैल उन्नीस सौ बावन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधिदिनांक 27 अप्रैल 2014 सत्ताईस अप्रैल दो हजार चौदह को पूर्ण होगी .
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 ( सी) 27-2006- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- ( 1 ) राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
(2) उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी , बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .
(3 ) नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) /एट्रोसिटी- इक्कीस - ब( दो) , दिनांक 24-4-2008 के अनुरूप देय होंगे.
(4) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225 ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां -003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
( 5 ) देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. 3344-2012- तेरह. - राज्य शासन , एतद्वारा , एम . पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( डी) ( i ) ii ) के तहत श्री मनु श्रीवास्तव ( भाप्रसे- 1991 ) का प्रबंध संचालक के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म. प्र. शासन के आदेश क्रमांक ई - 1-125-2012-5 - एक, दिनांक 24 अप्रैल, 2012 के अनुसरण में श्री मनु श्रीवास्तव को प्रबंध संचालक, एम. पी . पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. , जबलपुर के पद पर आदेश जारी किये जाने की तिथि से 3 वर्षों अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि में से, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल , उपसचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2012
क्र. एफ. 2-01-2009- ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7 ( 1 ) / 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी . मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 2,44,50,000/- ( रुपये दो करोड़ चवालिस लाख पचास हजार ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है: -
निहित दर क्र. आदेश क्र. व दिनांक
(2)
(3) 8%
(1) 1 क्र. एफ 2-4/2002/ई/चार, दिनांक 21-2-2003 .
(रुपये लाख में)
प्रत्याभूति राशि प्रत्याभूति दी गई
प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि
(6) 244. 50
(4) ऋण पत्र
(5) 21-3-2012
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे , अवर सचिव.
1661 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 16 मार्च 2012
क्र. क- 2997 -न्या. लि.-2-12.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का संख्यांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1.
नीचे दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूँ.
2. सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में वर्णित पुलिस थाने में सम्मिलित करता हूँ.
सारणी
ग्रामों के नाम
पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना हैं थाना- पदमाकर नगर
पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया (1)
(2)
(3)
थाना केन्ट तह. व जिला सागर .
ग्राम पंचायत , रजाखेड़ी
1. आनंद नगर, 2. पदमाकरनगर , 3. आर्मी छावनी , 4. छावनी क्षेत्र, 5. दूरसंचार नगर कालोनी , 6. सिंधी कालोनी, 7. अजवानी बिल्डर्स अपार्टमेन्ट, 8. राजनगर, 9. शंकरगढ, 10. अभिनंदन नगर, 11. मकरोनिया चौराहा अवंति मार्केट, 12. आदर्शनगर , 13. गोविन्द नगर, 14. अंकुर कालोनी , 15. शांतिपुरम , 16. शांति बिहार, 17. विजय नगर, 18. शिवराम काम्पलेक्स, 19 कोरेगांव, 20. दुर्गानगर, 21. कैलाश अपार्टमेन्ट.
सागर. थाना केन्ट तह. व जिला मकरोनिया ग्राम
पंचायत पंचायत के अन्तर्गत कालोनी.
22. पुरानी मकरोनिया, 23. नई मकरोनियां, 24. मोहन नगर, 25. एम. पी. ई. बी. कालोनी, 26. 72 क्वाटर्स कालोनी , 27. 10 बटा केम्प कालोनी, पी . टी. एस. क्षेत्र, 28. न्यू स्टेट कालोनी , 29. स्टेट बैंक कालोनी, 30. शक्ति नगर , 31. शिवाश्रय कालोनी , 32. नेहानगर , 33. गीताजली अपार्टमेन्ट, 34. शिवालय कालोनी, 35. सद्भावना नगर, 36. शिवस्थली नगर, 37. गायत्री नगर, 38. शिवनगर, 39. ज्योति नगर, 40. श्रीनगर, 41. शांति रेसीडेन्स, 42. संजय नगर, 43. मानस नगर, 44. विघापुरम्, 45. आर्मी कालोनी डब एरिया.
46. ग्राम बड़तुमा, 47. नई कालोनी बड़तुमा , 48. सागर स्टेट कालोनी क्र. 1 , 49. सागर स्टेट कालोनी क्र. 2.
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.
ग्राम पंचायत , बड़तुमा
थाना केन्ट तह. व जिला सागर .
ग्राम पंचायत , गंभीरिया.
50. केन्द्रीय विश्वविद्यालय कालोनी, 51. 600 प्लाट कालोनी, 52. डॉ. हरिसिंह गौर नगर कालोनी, 53. एच. आई. जी./एमआईजी कालोनी, 54. कृष्णानगर, 55. अवतारनगर क्षेत्र, 56. आशाराम बाबू आश्रम कालोनी, 57. प्रभाकरनगर कालोनी के अलावा.
58 ग्राम पंचायत सेमराबाग का सम्पूर्ण क्षेत्र.
ग्राम पंचायत सेमराबाग
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.
थाना बहेरिया
59. थाना बहेरिया का क्षेत्र मकरोनिया रेल्वे स्टेशन के फाटक के इस ओर आने वाले हिस्सा दीनदयाल नगर आदि.
ई. रमेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, सागर.
1662
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[ भाग 1 कार्यालय , सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 31 मार्च 2012
आदेश क्र. 14-2012 - क्र. बफ- नवम - उस -2012 .- मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25, सन् 1948 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 -क ) सहपठित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4515-3459-16 ए, दिनांक 9 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं बी. एल. गौतम, सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन महिदपुर, जिला उज्जैन में निम्नानुसार स्तंभ क्रमांक 01 में उल्लेखित क्षेत्रों की दुकानें एवं वाणिज्य स्थापनाओं के लिये स्तम्भ क्रमांक 02 में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश का दिन एतद्वारा घोषित करता हूँ तथा यह निर्देशित करता हूँ कि यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.
महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र
साप्ताहिक अवकाश का दिन
स्तम्भ क्रमांक 01 (1)
स्तम्भ क्रमांक 02 (2)
शुक्रवार
पुराने थाने से कोर्ट परिसर होते हुए बस स्टेण्ड तक पेट्रोल पम्प से होते हुए नगरपालिका तक एवं औद्योगिक क्षेत्र संपूर्ण
बी. एल. गौतम, सहायक श्रमायुक्त.
श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन , इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 12 अप्रैल 2012
क्रमांक 1-2 - नवम ( 1 ) 86-11895-98.-मैं, विनोदकुमार, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258- 16 , दिनांक 24 जनवरी , 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) , की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत निम्न सारिणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूँ :-
क्रमांक
निरीक्षक का नाम
अधिकार क्षेत्र
1
श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा
संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है .
विनोद कुमार, श्रमायुक्त.
भाग 1 ]
1663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-111 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4)
9.17
गुर्जर खेड़ी
शाजापुर नलखेड़ा
योग .. 9.17
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 2012-112 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(1)
(3)
कुल भूमि (हेक्टर में ) (4)
6.51 शाजापुर
देवपुर
सुसनेर
योग .. 6.51
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर - नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-113.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
7.35 शाजापुर
लटूरी गेहलोत
नलखेड़ा
योग .. 7.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 114 - भू-अर्जन- 2012-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में ) (2)
(3)
(1)
(4)
1.02
सिरपोई
सुसनेर
शाजापुर
योग .. 1.02
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 115 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी भाग 1 ]
1665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
कुल भूमि (हेक्टर में ) (1)
(4)
0.53 शाजापुर
धारुखेड़ी (3)
(2) सुसनेर
0.53
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर- नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 116- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम
(2)
कुल भूमि (हेक्टर में ) (4)
2.23 (1) शाजापुर नलखेड़ा
(3) धंदेडा
2.23
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 117 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में ) (1)
(4) 3.22 शाजापुर
(2) नलखेड़ा
(3) गरेली
3.22
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट - भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 क्र. 118 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील
जिला
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
अंतरालिया
(4) 2.97 शाजापुर सुसनेर
योग .. 2.97
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म. प्र. )
पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट - भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गोटेगांव , दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2011-12- पत्र क्रमांक-751- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
(4)
(3)
0.157 नरसिंहपुर गोटेगांव बम्हनी
नं. बं. 365 प.ह.नं. 35 (ख)/91
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बम्हनी जलाशय निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
प्र. क्र. 3 - अ-82 वर्ष 2011-12 - पत्र क्रमांक-746- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)
(2) गोटेगांव
(3) पिपरसरा
(4) 0.120 नरसिंहपुर
प.ह.नं. 40/61 नं. बं. 333
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) कुंडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 19 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 03 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में)
(4) 12.126 (2) राजनगर
(1) छतरपुर
(3) भभुआ
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर.
उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका चैन 115.5 से 215 तक (7.506 हे. ) भभुआ माईनर क्रमांक 1 चैन 0 से 50 ( 4.620 हे. ) हेतु भू-अर्जन .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए श्यकता - उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका ( चैन 115.5 से 215 ) तक एवं भभुआ माईनर क्रमांक 1 ( 0 से 50 तक ) नहर हेतु भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है .
1668
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 प्र. क्र. 04- अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में)
(4) 3.400 (2) राजनगर
(1) छतरपुर
(3) डुमरा
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजनगर.
(6) उर्मिल परियोजना अन्तर्गत डिगोनी वितरिका की उपशाखा डुमरा माइनर क्र. - 3 ( चैन क्र. ० से 24) 1.800 हे . एवं रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर क्रमांक 4 (चैन 0 से 24) 1.600 हे. तक भू-अर्जन बावत्.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता- उर्मिल परियोजना अन्तर्गत डिगोनी वितरिका की उपशाखा डुमरा माइनर क्र. - 3 एवं रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर नं. 4 निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 05- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में) (2)
(1)
(3)
देवकलिया
राजनगर
(4) 3.650 छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
राजनगर .
उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर नहर क्र. - 3 ( चैन 0 से 30 ) 2.275 हे. एवं देवकलिया माइनर नम्बर 4 (चैन 0 से 24) 0.375 हे . के भू-अर्जन बावत्.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता- उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर क्र. - 3 (चैन 0 से 30 ) एवं देवकलिया माइनर क्रमांक 4 ( चैन 0 से 24 ) हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 3000 - भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4) उज्जैन
0.71 बड़नगर ग्राम नरसिंगा, पीरझलार.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर ग्राम नरसिंगा, पीरझलार, बड़नगर मार्ग चम्बल नदी पर निर्माणाधीन जल मग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु अशासकीय भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 576- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
5.440 खरगोन झिरन्या कटझिरा
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.
करेलीनाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 820- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) बिड़वा
(4) निजी भूमि 1.388 है. शासकीय भूमि शून्य.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. - 2, सतना.
(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 822 - प्रशा .- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
किटवरिया
हुजूर
निजी भूमि 0.050है. शासकीय भूमि शून्य.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 , सतना.
(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. 824 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) रीवा
दुवारी
हुजूर
निजी भूमि 0.595है. शासकीय भूमि शून्य.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. -2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 826- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : - जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(4)
(3)
रीवा
अमरैया
हुजूर
निजी भूमि 0.307
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 828 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) रीवा
करहिया
हुजूर
निजी भूमि 0.787 शासकीय रोड 0.020 कुल योग .. 0.807
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 830 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1) रीवा सिरमौर उमरी 39
1.000
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. 836 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.200
राजगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर के दुलहरा माइनर आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 838 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
रीवा
0.755
हर्दी 633
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब - माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1674
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 840 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2) (3)
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (4) सेमरिया
रीवा
रंगोली मुडवार
निजी भूमि 2.5566 शास. भूमि 0.0800 योग .. 2.6366
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के नौबस्ता वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 856- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) सतना
6.350
चोरमारी
रामपुर बघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1675
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. 858 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) सतना
5.650
कोल्हाडी
रामपुर बघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 860 - प्रशा .- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
6.650 रामपुर बघेलान सिजहटा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 869- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 1676
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
11.850 रामपुर बघेलान बगहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 864- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)
(4) सतना
0.960
खारी
रामपुर बघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 865- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी भाग 1 ]
1677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
0.950 रामपुर बघेलान महुरछ कंदैला.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 23 अप्रैल 2012
क्र. 867 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि काविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
0.498
बैकुन्ठपुर 408
सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर की 0.498 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 869 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 1678
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[भाग 1 संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा
पाली
सिरमौर
0.108
कोठार 300
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब- माइनर की 0.108 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 871 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिका विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
0.466 सिरमौर तिलखन 226
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ).
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब - माइनर की 0.466 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 873 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता भाग 1 ]
1679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर रिमारी कोठार
0.898
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब- माइनर की 0.898 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 875 - भू-अर्जन. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिका विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.207
पाली अमरीश सिंह 301
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब - माइनर की 0.207 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. 877- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.044
फरहद कोठार 328
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.044 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 879 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : - तहसील
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.161
पुरवा कोठार 317
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र . ) .
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.161 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 881 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.143
पथरी पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.143 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 883 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर हिनौता पं.
0.074
भगवानराम 584
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.074 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1682
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. 885 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.114 सिरमौर डेल्ही कोठार -215
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ).
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर की 0.114 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 887 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : - जिला तहसील
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1) रीवा सिरमौर
0.063
फरहद जागीर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ).
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर की 0.063 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 889 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता भाग 1 ]
1683
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ( 17 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिका विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सिरमौर
रीवा
0.133
नकटा पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ).
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब - माइनर की 0.133 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 891 - भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ( 17) की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
0.022 सिरमौर सौर कोठार-569
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब- माइनर की 0.022 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 893 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जिच भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ( 17 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.191
हटवा कोठार 572
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.)
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब - माइनर की 0.191 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1684
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
रीवा , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. 924 - भू-अर्जन- रीवा- 2102-85.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ( 17 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4) शहडोल ब्योहारी
जगमल
0.4047
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
दांयी तट नहर निर्माण बावत.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर राकफिल बांध संभाग देवलोंद जिला- शहडोल ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. प्र. - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 1 ) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
कुल ख.नं. कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2)
(5)
(4)
देवरी
18
सागर
2.59
(3) धुलतरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ).
देवरी विकासखंड के अंतर्गत सतधारा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक सतधारा जलाश योजना में नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1685 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 4669 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
नहर में प्रभावित भूमि :
बांसखो
0.354
राजगढ़
राजगढ़
किला
0.480
राजगढ़
राजगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
0.741
बांसखो तालाब में नहर एवं वेस्टवियर में शेष अर्जित भूमि का अर्जन.
राजगढ़
राजगढ़ शोभापुरा
0.185
राजगढ़ राजगढ़ बावड़ीपुरा
योग .. 1.760
वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि :
बांसखों
राजगढ़
राजगढ़
0.400 योग 0.400 कुल योग .. 2.160
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर , दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 357- भू-अर्जन-हातोद- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 1686
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
[ भाग 1 के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) हातोद
0.050 इन्दौर
मोहम्मदपुर
उर्फ
0.187
लोण्डिया
0.141
सिंगावदा
0.303
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग क्रमांक 2 , इन्दौर.
मोहम्मदपुर उर्फ लोण्डिया एवं सिंगावदा मार्ग निर्माण हेतु.
अर्जन से प्रभावित खसरा नम्बरों का विवरण
31/1, 31/2, 31/3 एवं 16 भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील हातोद, जिला इन्दौर कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 20 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 3 - अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
चौका
0.168 छतरपुर छतरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व छतरपुर.
मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव का भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , छतरपुर में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
प्र. क्र. 4- अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
0.744
छिरावल
छतरपुर छतरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मगरार तालाब की स्पिल चैनल में अर्जित भूमि का प्रस्ताव.
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व छतरपुर .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. मगरार तालाब की स्पिल चैनल में अर्जित भूमि का प्रस्ताव का भू- अर्जन.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , छतरपुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 7461 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
धार
154.842 (2) कुक्षी
(3) कापसी बड़ग्यार कुण्डारा
(4) 40.402 287.766 66.744 77.528
रामपुरा बिरलाई
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.
उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
1688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
धार, दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. 7562- भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) धार
बदनावर
0.265 1.108 1.276
करणपुरा रूपाखेडा झरखेडा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
क्र. 1 , धार. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम . शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. 2 - अ- 82-08-09- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)
(4)
क्षेत्रफल
नरेलाशंकरी
0.0225 भोपाल
हुजूर
ख . नं. 155, 154/10/1 2420 वर्गफीट.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
132 के.वी. एवं 220 के वी.एच.टी. लाइन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त टावर लगाने के लिए.
कार्यपालन यंत्री नया (विद्युत् यांत्रिकी ) संभाग राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर भू-अर्जन के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 24 अप्रैल 2012
प्र . क्र. 01 - अ- 82-2011-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम
ख. न.
कुल रकबा
(4) (1) रायसेन
(2) बेगमगंज
(3) इटैया
2.807
1.214
39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/2 41/1
38/1
0.081
1.214
39, 40,
41/2
37/2
0.121
38/2
0.081
2.108
39, 40, 41/3/1
20
2.630
29/1
1.129
0.506
30/1
18/1/1
1.109
18/1/2
1.214
42, 43,
2.803
44, 45 , 46 , 47, 48 , 49/1
1.012
168/83
2.035
83/84
85/1
1.153
88
0.146
0.619
89
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित किये जाने वाला रकबा
(6)
कीरतपुर नहर निर्माण 0.150
(5) कार्यपालन अधिकारी जल संसाधन विभाग रायसेन.
0.420
0.030
0.250
0.050
0.020
0.080
0.240
0.220
0.090
0.150
0.120
0.150
0.170
0.050
0.280
0.010
0.170 1690
(2)
(1)
(3)
113
114
178/114
115/1
116/1
111
116/2/1
116/2/2
117
118/2
123/2/1/1
123/1/1
123/2/2/1
भैसबाई खुर्द 54/2
64/1
56
67/2
65
66
53/2
73
74
67/1
161
142/2
142/1
263/93/2
170/1
171/1
175
162
96
263/93/1
93/2
93/1
95
692
सुनेहरा
693
691/1
699/3
699/2/2
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(6)
(5)
(4)
3.666
0.360
0.777
0.060
0.050
1.942
0.020
0.389
1.148
0.260
3.298
0.060
1.019
0.120
1.506
0.080
1.003
0.030
1.214
0.050
0.425
0.080
1.306
0.100
0.242
0.130
0.809
0.110
1.120
0.020
2.727
0.170
1.214
0.120
3.545
0.300
1.226
0.300
0.405
0.080
0.360
3.634
0.308
0.020
2.377
0.040
2.274
0.300
1.040
0.230
1.044
0.110
1.230
0.240
0.080
0.619
1.489
0.270
1.643
0.080
2.189
0.220
0.243
0.020
0.986
0.230
3.144
0.130
0.433
0.020
1.809
0.020
0.120
1.598
1.531
0.120
0.603
0.070
0.070
0.930
0.466
0.100 भाग 1 ]
1691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(3)
(4) (1) (2)
699/1
0.929
702
1.404
707/1
1.214
706
2.016
2.068
718
(5)
(6) 0.100
0.240
0.030
0.180
0.180
कुल योग .. 8.730
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. 2761 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) छिन्दवाड़ा
(2) जुन्नारदेव
(3) ग्राम- बिछुआ जागीर ब. नं. 26 प.ह.नं. 22
रा.नि.मं.
(4) रकबा 04.650 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
दमुआ.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) कोल्हिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-110.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शाजापुर
(ख) तहसील- नलखेडा
(ग) ग्राम- रूपारेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टर.
रकबा
(हेक्टर में ) (2)
भूमि सर्वे क्र. (1) 344
0.95 हेक्ट. ग्राम आबादी भूमि में स्थित परिसम्पत्ति का अर्जन.
नोट. - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 21 - अ- 82-07-08- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - भितरवार
(ग) ग्राम-गोहिन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे
नम्बर
(हैक्टर में)
(2)
(1)
609/2
0.104
619/7
0.230
0.146
593 मिन
योग : 0.480
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत दोआव नहर के 13 - आर शाखा एवं 2 - आर उप शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22- अ- 82-07-08- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम- बासौड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.273 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे
नम्बर
(हैक्टर में)
(1)
1064
(2) 0.273 योग : 0.273
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत दोआव नहर के 13- आर शाखा एवं 2 - आर उप शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भाग 1 ]
1693
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - अ- 82-07-08- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील - भितरवार
(ग) ग्राम-गौंधारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टर में )
(1)
(2)
457
0.418
448
0.167
451
0.015
योग : 0.600
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत दोआव नहर के 15 - आर शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012
क्र. 815 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) नगर/ ग्राम- घुघचिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.297 हेक्टर .
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.090
79
0.126
83
89
0.080
90
0.192
0.204
96
107
0.594
125
0.248
0.288
128
0.144
129
0.072
131
133
0.950
141
0.216
142
0.345
0.230
167
0.024
168
0.036
169
175
0.168
176
0.115
0.020
178
0.144
179
0.563
180
0.072
181
0.062
194
195
0.028
0.014
196 1694
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2)
197
0.192
214
0.020
215
0.028
904
0.403
908
0.302
5.970
योग ( अ ) 30 किता
(ब) शासकीय भूमि का
विवरण 82
0.325
योग (ब ) 1 किता 0.325
महायोग ( अ+ ब ) 31 किता योग 6.297
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/भूमि शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 817 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम-उसरहा कोठार ( रामस्थान )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.108 हेक्टर.
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
291
0.020
297
0.028
298
0.016
299
0.315
301
0.072
301/1298
0.576
(1)
(2)
302
0.028
0.004
304
305
0.124
0.008
306
307
0.064
310
0.190
0.444
330
331
0.504
333
0.009
338
0.100
0.201
341
342
0.166
0.038
343
0.158
346
3.065
योग (अ ) 20 किता
0.043
0.043
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1/295 योग (ब ) 1 किता महायोग ( अ + ब ) 21 किता योग 3.108
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 832- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर भाग 1 ]
1695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(ग) नगर/ग्राम-बेलवा सु. सिंह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
397
0.020
451
0.024
0
मध्यप्रदेश शासन
महायोग : 0.044
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 834- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम - शाहपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
223
0.024
240
0.056
303
0.020
मध्यप्रदेश शासन
0
महायोग : 0.100
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
सतना, दिनांक 23 अप्रैल 2012
प्र. क्र. -प्रशा . भू- अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- देवमऊदलदल कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.222 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
3058
0.856
3059
0.475
3116
0.604
3115
0.028
3114
0.073
3110
0.333
3117
0.073
3120
0.458
0.020
3121
3124
0.366
0.034
3125
3133
0.097
3138
0.090
3139
0.358
0.008
3140
3153
0.0495
3152
0.008
3150
0.182
3785
0.117
3181
0.117
3183
0.284
0.012
2601
2600
0.016
3189
0.190
2599
0.178
0.194
3190
0.190
3192 1696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2) 3196
0.028 3741
0.069 3195
0.240 3196
0.150 3812
0.117 3204
0.150 3203
0.235 3202
0.016 3380
0.362 3381
0.170 3405
0.162 3406
0.190 3366
0.150 3408
0.049 3409
0.202 3411
0.194 3356
0.073 3355
0.061 3354
0.133 3357
0.028 3353
0.109 3351
0.077 3340
0.089 3342
0.105 3336
0.069 3329
0.093 3330
0.036 3726
0.089
0.507 3327
3322
0.004 3321
0.101 3318
0.113 1198
0.073 1197
0.125 1202
0.194 1204
0.044 1206
0.004 1163
0.024 3826
0.109
0.069 1165
1164
0.093 1166
0.069
(2)
(1)
0.004
1146
1105
0.221
0.020
1106
0.333
1103
1042
0.033
1046
0.024
1045
0.150
0.202
1058
0.008
1059
1060
0.077
0.073
1065
1067
0.004
0.004
1064
0.028
1066
0.024
524
0.033
523
0.036
522
521
0.028
527
0.036
529
0.012
3144
0.033
0.004
3147
3378
0.004
कुल रकबा 12.222
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत देवमऊदलदल माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम देवमऊदलदल तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 854- प्रशा- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान भाग 1 ]
1697
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(ग ) ग्राम-डेंगरहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.019 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2) 197
0.078 198
0.111 200
0.006 203
0.004 201
0.054 202
0.108 222
0.112 223
0.042 224
0.262 225
0.018 220
0.008 227
0.102 919
0.088 920
0.008 805
0.074 804
0.008 952
0.027 803
0.210 802
0.018 801
0.134 800
0.015 282
0.142 283
0.018 284
0.160 286
0.110 287
0.105 278
0.027 295
0.048 294
0.130 301
0.110 318
0.195 317
0.015 316
0.089 330
0.084 331
0.048 951
0.116 349
0.019 332
0.116
कुल रकबा 3.019 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम डेंगरहट तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 216-2010 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र. 23 - अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-मूंदी
(घ ) कुल अर्जित रकबा 0.504 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक (1) 9/1
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.504
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पावर पारेषण सुधार योजना के अन्तर्गत 132 के. व्ही . उपकेन्द्र विस्तार निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, ( सिविल ) म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि. जीपीएच पोलो ग्राउण्ड इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1698
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 10- अ- 82 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- घुवारा
(ग) नगर/ ग्राम - भेल्दा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्यर.
निजी भूमि-0.720 हेक्टर .
(1 )
(2) शास . भूमि-निरंक
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
354
0.060
358/1/2
0.140
358/2
0.050
358/4
0.060
358/7
0.050
358/8
0.060
358/9
0.110
358/15
0.050
684/1
0.140
योग . 0.720
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अगरोठा तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-264.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- बिजौरी रै .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-16.83 हेक्टर .
सर्वे
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
2
0.96
5
0.30
0.28
8
6
0.48
7
0.29
16
1.32
19/2
0.40
18
0.76
19/1
1.20
20
0.52
4.32
21
24
1.30
1.06
25
26
0.47
0.05
27
28
0.79
29
0.29
1.45
30
0.12
31
0.16
32
0.22
33
41
0.09
योग .. 16.83
3.39
शासकीय भूमि 17,22,23,42
योग .. 3.39 महायोग . 20.22
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
क्र. भू-अर्जन (अ -82 ) 2011-12 265.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- ढोढा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-171.94 हेक्टर.
सर्वे
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
20
0.20
201
0.49
256
0.79
458
0.68
21
0.57
22
0.27
23
0.20
0.12
246
24
0.71
172
0.07
289
0.32
26
0.21
27
1.06
28
0.02
244
2.41
29
0.73
0.40
257
94/1
1.40
95
0.83
96
0.31
385
1.73
122
0.09
125
0.20
0.11
123
124
0.46
126
0.20
(1)
(2)
0.25
128
147
0.11
0.26
150
0.11
129
0.04
134
151
0.97
0.14
153
0.01
130
0.60
149
0.49
131
151
0.65
0.22
139
0.39
142/2
157
0.84
143
0.23
144
0.46
146/2
0.38
436
2.20
0.65
448
0.51
248/6
0.68
148
0.10
152
154
0.26
155
0.46
159
0.39
161/2
0.40
156
0.60
0.26
158
1.22
160
0.90
416
446
0.95
0.80
163
164
0.70
165
0.44
0.19
166
258
0.29
173
0.57
179
1.09
1.09
180
0.97
181
405
0.36 1700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2) 491
0.19 182
1.10
1.52 442
183
0.51 443
1.35 191
0.46 198
0.19 200
0.20 205/2
0.12 207
0.08 230
0.17 231
0.20 482
0.40 483
0.68 232
0.53 233
0.30 235
0.56 237/1
2.79 238
1.59 237/2
0.28 239
1.45 240
1.97 245
0.76 247
0.84 248/1
0.55 248/2
0.51 248/3
0.51 248/5
0.51 250
0.24 358/1
0.90 248/4
0.51 252
0.75 254
0.76 255/1
0.36 255/2
0.26 255/6
0.08 411
3.34 259
0.03 287/1
0.23 288/1
0.07 353
0.02
(2)
(1)
1.06
354
0.37
355/1
355/2
0.37
0.35
355/3
355/4
0.36
355/5
0.36
0.85
356
367
3.02
0.77
358/2
0.79
359
365
0.79
360/1
9.36
360/2
0.35
361/1
0.29
0.30
361/2
0.30
361/3
1.25
362
1.27
363
413
3.99
364
3.78
0.33
366
0.41
373
370
2.32
374
0.39
0.10
381/1
0.35
382/1
375/1
0.03
371
0.01
4.67
392
0.28
397
407
0.97
410
0.30
393
0.85
1.70
394
2.19
396
459
0.67
0.67
395
404/1
0.14
0.75
406
408
0.69
414
2.25 भाग 1 ]
1701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2) 415
2.50
1.02 418
0.07 419/1
419/2
0.40 419/3
0.40 420
1.91 202/1
1.20 421
1.62 422
1.70 423
0.80 425
0.44 424
1.37 426/1
0.25 178/1
1.67 426/2
0.25 178/2
2.01 178/3
1.67 426/3
0.25 427
0.80 429
1.20
0.28 478
430
0.41 439
0.41 431
0.40 432
0.42 475
0.33 433
0.06 438
0.41 434
1.88 435
0.76
0.20 468
437
0.85
0.78 476
469
0.92 440
0.23 461
1.89 463
0.60 466
0.60 479
0.30 445
0.40 456
0.06
(2)
(1)
480
0.72
2.22
481
470/3
0.55
484
0.30
0.02
488
493
0.64
162/1
1.10
1.07
162/2
0.40
202/2
428/1
0.81
428/2
0.81
470/2
1.09
497/2
6.68
470/4
0.36
496/2
0.16
0.36
497/10
497/6
0.18
0.36
470/5
0.73
472/4
473
0.13
0.31
496/3
0.11
497/5
0.36
497/8
472/5
0.78
496/1
0.16
497/4
0.21
497/9
0.37
497/1
0.16
0.20
497/3
0.33
497/7
205/1
0.12
205/3
0.21
375/2
0.02
381/2
0.10
0.35
382/2
0.35
382/3
382/4
0.36
404/2
0.14
404/3
0.14
योग 171.94 1702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2)
शासकीय भूमि
234 , 387, 465 ,
467, 494, 132,
192, 241 , 357 ,
400, 489 , 444,
243 , 174/1 , 441 ,
42.69
25 , 31 , 97 , 127 ,
133 , 177 , 203 ,
242, 2499 , 253 ,
260 ,, 290 , 383 ,
386 , 409 , 447,
457 , 460 , 462,
498, 236
कुल योग 214.63
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-266.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-करौंदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
180/4
0.17
180/1
0.17
180/2
0.18
180/3
0.18
(2)
(1)
0.78
182
181
0.65
0.01
195
2.14
योग
शासकीय भूमि
183,214
2.723 योग . 4.863
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-267.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- मोरचा माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.02
सर्वे नम्बर (1) 84
योग 0.02
शासकीय भूमि
90, 91 , 147
0.602 योग . 0.622
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1703
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-268.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील - डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- मोरचा रै .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.05 हैक्टर.
सर्वे
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
256
0.24
259
0.07
262
0.67
263
0.05
264
2.26
265
0.10
266
0.37
267
0.66
261
1.63
6.05
कुल योग ..
शासकीय भूमि
1.14
255 , 260, 268
7.19
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-269.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बिलगढ़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-207.60 हैक्टर .
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
2
0.01
0.87
18
3
0.08
0.14
62
6
0.56
1.77
8
84
0.32
2.44
86
170
1.58
9
0.05
0.22
69
228
0.19
100
0.06
10
1.43
1.65
13
0.87
104
2.00
116
117
3.42
0.48
119
14
1.65
63
0.16
1.40
64
70
0.24
78
0.75
0.39
85
1.17
94
101
0.42
132
3.98
0.15
148 1704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(2) (1)
151
0.12 152
0.09 166
0.43 171
0.36 179
0.01 203
0.05 15
0.46 16
0.46 29/3
0.30 17
0.60
0.24 75
102
0.07 105
0.33 19
0.04 20
0.02 21
0.04 23
0.44 24
4.49 25
1.02 26
0.52 28
4.05 27
1.27 81
0.27 122
0.02 137
0.46 176
0.19 201
0.03
1.09 31
0.34 33
34/1
0.62 38/1
2.00 42/1
1.01 34/2
0.61 36
1.60 38/2
1.00 42/2
1.02 35
1.97 37
2.61 123
2.25 180
0.21 39
3.93
(2)
(1)
0.07
43
44
1.52
55
1.63
1.97
96
145
0.93
115
0.58
0.02
146
0.02
153
45
0.37
0.36
46
3.00
47/1
0.53
111
0.26
177
0.40
47/2
71
0.81
77
0.74
1.58
50
1.09
51
108
3.28
52
0.77
0.78
53
54
0.65
59
0.46
60
1.42
0.67
61
65
1.13
67
0.67
0.15
68
79/3
0.40
87
0.48
0.47
150
205
0.15
206
0.04
209
0.01
210
0.01
0.35
72
10.38
248/1
273
0.18
275
1.19
0.64
73/1
73/2
0.65 भाग 1 ]
1705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(2) (1)
74
1.08 254
1.40 255
1.40 76
2.77 79/1
2.86 79/2
1.60 80
1.08 89/1
0.48 106/3
0.34 89/2
0.68 125/2
2.51 90
0.40 126/2
0.60
1.20 317/3
93
0.15 95
0.94 98
1.79 99
0.40 109
2.80 267
0.28 270
1.98 271
0.49 97
1.79 103
0.42
0.34 112
113
0.34 130
1.10 114/3
0.28 118
1.41 258
1.22 259
4.09
0.06 269
121
0.48 126/1
0.59 317/1
0.81 124
0.15 128
0.85 336
0.36 125/1
0.40 317/2
0.24 127
3.67 (1)
(2)
142
0.49
252
1.24
0.22
131
1.41
134
141
1.41
136
0.76
139
0.91
144
0.05
215
0.37
138
2.71
249
0.94
140
0.84
202
4.31
324
1.54
219
0.53
147
0.03
178
0.12
204
0.03
220
0.21
225
0.54
0.58
246
0.34
282
149
2.40
3.61
207
214
0.83
217
0.91
211
0.01
221
0.09
213
0.36
216
0.25
0.04
261
226
0.29
227
0.16
229
0.18
230
0.01
0.01
231
247
0.05
268
0.21
280
0.42
323/1
2.83
327
0.54
332
1.23
248/2
0.40
278
0.43 1706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(2) (1)
248/3
1.00 251
0.08 256
1.56 257
0.60 262
1.89 263
0.29 334
0.04 264/1
0.73 264/2
0.73
0.15 279
281
0.43 284
0.09
0.05 288
290
0.27 289
0.01 315
0.83 316
0.37 318
0.28 320
0.24 323/2
0.40 325
2.30 328
0.72 329
0.78 330
0.06 335/1
1.91 335/2
2.95 339
0.88 317
0.46
योग . 207.60
27.82 12, 22 , 30 , 40 , 49 , 57, 58 , 110 , 135 , 158 , 218 , 253 , 260 , 265 , 266, 276 , 304, 314, 331 , 333 , 338 , 92 , 107 , 133 , 169, 175, 185 , 272 , 287, 340 , 7 , 11 , 41 , 48 , 66 , 83 , 88 , 106/2 , 114/1 , 120 , 200 , 208 , 212, 224 , 245 , 311 , 321 , 322 , 326 , 337, 59/2 , 56, 143 , 91 , 274, 277
योग .. 235.42 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12 270.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- कटहरा रैयत
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-61.96 हैक्टर .
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
17/2
1.29
6
0.46
32
1.31
0.80
16
146
0.32
22
1.88
19
1.86
165
1.49
21
1.31
23
0.60
0.04
24
25
0.60
33
1.71
35
2.09
38
0.64
268
0.03
106
0.26
0.25
108
36
0.10
114
1.84
117
2.24
120
1.12
118
0.65 भाग 1 ]
1707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(2) (1)
119
1.17 121
0.53 271
0.74 115
0.64 116
0.87 122
0.65 123
0.65 124
1.46 125
2.54 128
0.24 126
1.03 129
3.24 130
0.74 131
0.88 132
2.60 133
0.74 274
2.19 137
0.28 138
0.71 139
0.24 140
0.33 142
0.02 143
0.18 144
0.28 145/1
0.20 145/2
0.40
0.20 145/3
145/4
0.23 147
0.33
0.37 149
148
1.46 156/2
0.10 157
0.15 150
0.76 151
0.33
(2)
(1)
0.89
154
0.45
153
1.12
275
0.46
155
0.76
156/1
157
0.09
0.60
160/1
163/2
0.02
0.35
158
160/2
0.84
0.06
161/2
0.51
164/1
0.24
167/1
162
1.89
0.34
163/1
164/2
0.08
167/2
0.31
0.02
169
170
0.22
267
0.42
272
0.80
276
1.01
266
0.11
18, 30, 31 , 37 ,
17.72
107, 113 , 127 ,
134, 136 , 166 ,
20, 273
योग . 79.68
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
1708
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
क्र. भू-अर्जन- 37-(अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- बिलगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.52 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.17
688
698/1
0.65
698/2
0.25
711
0.09
699
0.30
701
0.61
702
0.96
706/2
0.56
0.04
708
0.26
721
725/2
0.91
0.04
709
710
0.69
720
0.84
714
0.02
715
0.07
716
0.19
717
1.13
726
1.65
719/1
2.68
0.60
719/2
722
0.58
723
0.48
724/1
0.26
724/2
0.08
725/1
0.30
(2)
(1)
728
1.50
729/1
2.88
1.37
729/2
730
0.36
25.52
603 , 700 , 705 ,
3.78
707, 622 , 691 ,
689 , 718 , 727 , 731
योग . 29.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-51-(अ-82) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील - डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- पलकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-98.59 हेक्टर .
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.07
340
0.67
331/2
0.34
0.40
223
0.22
239
240
0.46
0.38
461
0.31
281
367
1.05 भाग 1 ]
1709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2) 379
0.31 283
0.16 318
1.58 319
0.22 350
0.88 353
0.53 386
0.23 284
0.16 351
0.40 285
0.13 398
0.47 287
0.56 288
1.11
0.45 465
289
1.94 290
0.71 441
0.18 291
1.49 292
0.55 330/2
0.08
0.42 333/2
311
0.38 313
0.42 314
1.01 341
0.53 317
0.53 428
0.95 430
0.54 518
0.49 416
0.22 320
0.83 545
0.14 321
0.45 473/1
0.22 324
0.50 495
0.04 327
0.22 328
0.44 363
0.34 376
0.25 330/1
0.34
(2)
(1)
333/1
0.28
332/1
0.51
537
0.34
467
0.01
553
0.25
332/2
0.51
335
1.63
468
0.04
538
0.36
0.44
552
334
0.50
463
0.55
331/1
0.71
0.20
336
337
1.64
381
0.74
427
0.31
388
0.83
342
0.40
360
0.75
0.01
396
352
0.44
357/1
0.73
357/2
0.04
0.16
544
359
3.98
370
1.15
2.12
529
0.33
361
362
0.36
364
0.35
0.32
365
383/2
0.54
409/2
0.30
368
0.65
527
1.28
555
0.86
366
0.46
374
0.29
533
0.78
536
0.55 1710
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2) 542
1.04 543
0.81 369
0.80 373
0.80 329
0.24 372
0.55 496
0.20 377
0.80 413
0.29 378
0.03 414
0.20 379
0.71 491
0.48 499
1.77 513
0.31 380
0.27 424
0.43 385
0.84 387
1.23 541
0.17 434
0.22 388
1.89 435
0.15
0.26 442
390/1
0.20 415
0.15 391
0.19 393
0.86 449
0.15 392
0.74
2.64 394
399
0.61 400
0.70 404
0.49 547
1.76
0.55 406
419
0.23 411
0.43 464
0.27 412
4.30 422
0.34 417
0.09 421
0.25 425
0.69 431
0.24 436
0.52 438
0.16 517
0.08
[ भाग 1
(2)
(1)
0.26
439
0.13
440
444/2
0.01
448
0.13
456
0.04
457
0.05
458
0.72
0.07
494
0.20
497
0.42
549
0.17
498
511
0.72
0.09
516
521
0.40
0.22
522
525
0.45
526
0.30
523
0.13
524
0.13
539
0.48
551
0.50
546
1.11
550
1.32
473/2
0.04
योग 98.59
293 , 305 , 316 , 395
224, 225 , 243 , 339 ,
349 , 355 , 358 , 405 ,
410 , 429 , 462 , 530 ,
531 , 540 , 554 , 221 ,
286 , 315 , 322, 433 ,
22.15
514, 325 , 528 , 534,
535 , 397 , 505 , 509 ,
510 , 512 , 407 , 408 ,
326 , 418 , 420 , 426 ,
443 , 445 , 446 , 447 ,
515 , 519 , 520
योग .. 22.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. 7530 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- गंधवानी
(ग ) ग्राम- होलीबयड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.782 हेक्टर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
सर्वे क्रमांक (1)
(2)
3
0.483
20
0.460
21
0.783
24/2
0.157
28/3
0.019
28/4
0.027
69
1.797
71
0.081
73
0.484
78/2
0.097
80
0.030
106
0.470
109
0.773
110
0.543
111
1.578
योग : 7.782
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 7535- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम -इंदला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.779 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
0.990
3.052
0.258
1.800
(1) 253 240 239 238 176
0.679 योग : 6.779
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिंदवाड़ा, दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. 2757 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 1712
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- अंवरिया प. ह. नं. 49, ब. नं . 02 रा. नि. मंडल- चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 03.082 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.234
53,54
0.046
50/7 , 51/7 52/7 , 52/8 , 59/7 , 60/7 , 61/7
0.081
50/6-8 , 51 /6-8 , 52/6-9 , 59/6-8 , 60/6-8 , 61 /6-8 , 62/10
0.309
50/2, 51/2, 52/2 , 56/2 , 56/6 , 58/2 , 59/2 , 60/2 , 61/2, 62/4
0.036
50/4, 51/4 , 52/4 , 56/8 , 58/4 , 59/4 , 60/4 , 61/4 , 62/9 253/8 , 253/9 , 253/10 ,
0.018
253/11
246/1
0.166
247/4, 248/4
0.060
0.021
0.060
189/9 , 190/9 , 191/6 247/3 , 248/3
0.090
0.126
179/11 , 179/20 , 183/5 , 185/5 , 186/5 , 187/5 , 251/7 , 251/8 , 276/5 , 277/5 179/12 , 179/21 , 183/6 , 185/6 , 186/6 , 187/6 ,
251/9-10,
275/6, 277/6
[भाग 1
(2)
(1)
179/14 , 179/23 ,
183/8 , 184/8 ,
0.045
185/8 , 186/8 ,
187/8,251/13-14, 275/8 , 276/8
277/8
179/13 , 179/22 ,
183/7 , 185/7 ,
0.036
186/7, 187/7 ,
251/11 , 275/7 , 276/7 , 277/7
179/24-25 , 183/9
0.009
184/9 , 185/9 , 186/9 , 187/9 ,
251/18-19 , 275/9
276/9 , 277/9
179/26-27, 183/10 ,
184/10, 185/10 , 186/10 ,
0.036
187/10 , 251/20-21 , 275/10, 276/10 ,
277/10
0.108
284/13
157, 158 , 159 , 161 ,
0.128
162, 163
156/8
0.044
0.044
153/2, 156/3
0.068
153/4 , 156/10
0.012
153/3 , 156/9
151/3-4 , 152/1 ,
0.032
154/2, 155/1 ,
156/1
0.002
197/3
0.128
153/1 , 156/2
0.169
151/1 , 151/2
151/6-7
0.051
0.009
209/2
136/2
0.064
0.005
197/2
136/1
0.086
62/5
0.148
39/2, 39/3 ,
0.048
39/4, 39/5
0.010
37, 38
0.012
36 भाग 1 ]
1713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2)
33/3 , 35/3 ,
0.108
43/5, 44/2
0.054
33/6 , 35/6 , 43/8, 44/5
27/1-3
0.060
0.019
4/2, 6/1 , 26/1
191/1 , 242/1 ,
0.072
243/1 , 244/1
191/14, 242/5 ,
0.036
243/5 , 244/5
0.039
189/6 , 190/6 , 191/7
0.010
193, 194
195
0.004
196/1
0.001
196/2
0.003
196/3
0.001
196/4
0.001
197/1
0.005
198
0.005
199
0.005
200
0.007
201
0.009
0.008
204/1 , 205/1
203
0.010
0.008
204/2, 205/2
206/2
0.007
207
0.007
0.006
208/1
0.003
208/2
208/3
0.003
209/1
0.009
210/1
0.003
210/2
0.003
210/3
0.003
0.024
211/1 , 212/1 , 213/3
0.008
213/1 , 213/2
योग : 03.082
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 2758 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- फुटेरा, प. ह. नं. 29, ब. नं. 182 रा. नि. मंडल- चौरई
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.232 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.027
213/11
206/2 , 207/2 , 208/2 ,
0.059
209/2 , 210/2 , 211/2
212/2
214/2 , 215/2 , 216/2 ,
0.088
217/2 , 218/2 , 220/2
214/4 , 215/4 , 216/4 ,
0.039
217/4 , 218/4, 220/4
214/5 , 215/5 , 216/5 ,
0.053
217/5 , 218/5 , 220/5
232/3
0.039 1714
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012
(2)
(1)
0.114
198/1 , 199/1 , 200/1 , 227/1 , 228/1 , 229/1 , 230/1 , 231/1 , 232/1 , 233/1 , 234/1 , 235/1
0.057
198/2 , 199/2 , 200/2 , 227/2 , 228/3 , 229/2 , 230/2 , 231/3 , 232/3 , 233/3 , 234/2 , 235/2
0.019
0.024
157/1 , 195/1 , 197/1 111/5 , 111/6 , 134/2 , 135/2
0.026
155, 156/4 , 156/3
0.120
154/1 , 154/2
0.115
154/4 , 169/7 , 169/8
0.018
156/2, 156/3
0.072
129/1 , 131 , 132/2
0.043
110, 132/1
0.036
133, 135/3 , 152 , 153
111/2 , 111/3 , 111/4,
0.012
134/1 , 136
106/2
0.079
0.015
107/1 , 107/2
80/2
0.005
0.086
0.086
|
80/1 , 80/4 , 80/5 , 81/1 80/6 , 80/7 , 80/8 , 80/9 , 80/10 , 82/15 , 83
योग : 01.232
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
[ भाग 1 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2759 - भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग ) नगर/ग्राम- हिरीं , प . ह. नं. 50, ब. नं. 312 रा. नि. मंडल- चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -01.735 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.224
113/1
0.064
114/1
115/2
0.048
0.217
120/1 , 2
177/1
0.048
0.065
179/1
174/1
0.057
0.144
274/1
274/2
0.084
0.112
153 , 154 , 155 , 156 , 157, 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163/3
0.080
163/2, 165 , 166 163/1 , 167 , 168 , 169 ,
0.060
170 , 171 , 172 , 173 , 174/2
196/1
0.132 भाग 1 ]
1715
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012
(1)
(2)
196/2
0.096
0.048
200/1 , 201/1 , 202/1
206/4
0.021
206/1
0.018
32/3, 32/6 ,
0.127
34/1 , 34/2
30
0.018
0.072
177/2, 179/2
योग : 01.735
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .-सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 2760 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- नदौरा, प. ह. नं. 24/39, ब. नं. 144 रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.075 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.015
77/3, 83/3-4
0.330
87/2, 88/1
0.090
88/2, 90
58/2
0.135
58/4
0.075
59
0.045
0.125
58/1
58/3
0.125
36/4
0.020
36/5
0.065
0.165
26/1 , 27/2 , 37/1
0.065
26/2-3 , 27/3 , 4 , 5 ,
6, 37/2 , 3
0.035
38
0.045
39/10
0.050
39/1
39/13
0.075
39/7
0.045
1
0.360
0.015
2/3 , 4, 5
3
0.020
0.090
91/10
91/9
0.045
36/2
0.040
योग : 02.075
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.