इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 19 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012- वैशाख 21 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. ई- 1-38-2012-5- एक. श्री अनिल कुमार जैन, भाप्रसे (1986 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश नई दिल्ली ( अति. प्र. ) की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योजना आयोग में सलाहकार के पद ( संयुक्त सचिव स्तर ) पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है .
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2012 क्र. ई - 5-525- आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस. , विकअ- सह- आयुक्त , उद्योग मध्यप्रदेश तथा
1717
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 7 से 18 मई 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 19 , 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
1718
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-843- आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई - 5-862 - आयएएस- लीव- 5- एक- श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 26 मार्च 2012 से 9 अप्रैल 2012 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-560 - आयएएस- लीव - एक - 5.- श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , सचिव मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 27 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2012का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-674 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , तत्का. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
[ भाग 1 एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 के द्वारा दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक, आठ दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी .
क्र. ई - 5-826 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती जी . व्ही. रश्मि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 23 से 27 अप्रैल 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. सिंह, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलथा था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं .
क्र. ई - 5-867 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी डबरा , जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2012 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
1719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(3 ) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012
क्र. ई - 5-425 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री मनोज गोयल , आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 14 से 30 मई 2012 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-810- आयएएस - लीव - एक- 5.- श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , संचालक , ग्रामीण रोजगार को दिनांक 30 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2012 एवं 6 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
No. E - 5-502 - IAS- Leave- 5- I . Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka , IAS ( 1986) Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Jail Department to avail ex- India earned leave of 16 days from 13th June , 2012 to 28th June , 2012 .
(2) Shri J. N. Kansotia , IAS ( 1989) , Secretary, Government of Madhya Pradesh , Higher Education Deptt . , shall hold the additional charge of Jail Department , during the leave period of Dr. J. T. Ekka .
(3) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Jail Department , temporarily , unitil further orders .
(4) Shri J. N. Kansotia , IAS ( 1989) , Secretary, Government of Madhya Pradesh , Higher Education Department shall be relieved from the additional charge of Jail Department after DR. J. T. Ekka Joins the post on return from leave .
(5) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave .
(6) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave, he would have continued on this post .
भोपाल , दिनांक 1 मई 2012
क्र. ई- 5-907- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 5 से 11 मई 2012 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
1720
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012
दिनांक 13 अप्रैल 2012 से 19 अप्रैल 2012 तक मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल, उपसचिव.
क्र. ई - 1-152-2012-5- एक. श्री आर . परशुराम, भाप्रसे ( 1978 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 1 मई, 2012 से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन नियुक्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2012 क्र. ई - 1-145-2012-5- एक. राज्य शासन श्री अवनि वैश्य, भाप्रसे. ( 1975 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 अप्रैल , 2012 ( अपरान्ह) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है.
क्र. ई - 5-900 - आयएएस-लीव - एक-5.- श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 26 से 31 मार्च 2012 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. ई- 5-558- आयएएस- लीव - 5 - एक.- श्री विनोद कुमार, आयएएस . , श्रम आयुक्त , म. प्र. इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 21 से 31 मार्च 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 मार्च 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. 367-418-2012-सूअप्र- एक-9.- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय श्री इकबाल अहमद, माननीय सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 11 से 20 अप्रैल 2012 तक ( 10 दिवस ) एवं दिनांक 21 , 22 अप्रैल 2012 का शासकीय अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 13 , 16 , 17 व 18 अप्रैल, 2012 (04 दिवस ) का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 को सार्वजनिक अवकाश के साथ
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. ई- 1-147-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्रमांक
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा (1)
(2)
(3)
में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1
अपर सचिव श्री अनुपम राजन ( 1993 ) ,
संचालक,
मध्यप्रदेश शासन संचालक,
महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश.
महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम.
1721 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 2
संभागीय कमिश्नर श्री डी. डी. अग्रवाल ( 1995) ,
आयुक्त,
प्रबंध संचालक,
एकीकृत बाल विकास सेवा , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.
मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम एवं मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन .
2. श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे ( 1998 ) , अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभांग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 01 मई , 2012
क्र. ई - 1-19-2012-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे , के अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्रमांक
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1
अध्यक्ष राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे ( 1981 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
2
अध्यक्ष राजस्व मंडल
विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).
श्रीमती अमिता शर्मा ( 1981 ) , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव " कार्मिक".
1722
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. एफ-1 (ए ) 54-2000-ब-2-दो. श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, जे.एन.पी.ए. सागर को दिनांक 19 अप्रैल 2012 से 3 मई 2012 तक, कुल पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य पुलिस अधीक्षक , पी.टी.एस. मकरोनिया परिसर , जे.एन.पी.ए. सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपपुलिस महानिरीक्षक , जे.एन.पी.ए. सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, जे.एन.पी.ए. सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. एफ -1 ( ए) 399-1988- ब- 2- दो. श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , पुलिस महानिदेशक ( सर्तकता ) , अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 9 अप्रैल 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल 2012 से दिनांक 5 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 10 मई 2012 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) दिनांक 6 मई 2012 ( रविवार ) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) , अ.अ.वि. पु. मु. भोपाल का कार्य श्री के. बाबूराव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि, पुमु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , भापुसे कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक (सर्तकता) अ.अ.वि. , पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाताहै .
(4 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिदेशक ( सर्तकता ) , अ.अ.वि. पु. मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्तहोंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012
क्र. एफ-1 (ए) 28-2009- ब- 2 - दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल , भापुसे, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल , भिण्ड को दिनांक 26- नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक, कुल एक सौ बीस दिन की चाईल्ड केयर लीव , दिनांक 25 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
( 2 ) श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2012को कर्तव्य पर उपस्थित हो जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उनके द्वारा न उपभोग की गई दिनांक 25 फरवरी 2012 से 24 मार्च 2012 तक, कुल तीस दिवस की चाईल्ड केयर लीव निरस्त की जाती है.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. एफ-1 (ए) 393-1988- ब- 2-दो. श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस , पु.मु. , भोपाल को भाग 1 ]
1723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 9 अप्रैल 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल 2012 से दिनांक 5 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 10 मई 2012 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) दिनांक 6 मई 2012 ( रविवार) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाताहै .
(4) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2012
क्र. फा. 3 (बी) 6-2011- इक्कीस- ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 36 ) . राज्य शासन , श्री सुधीर सिंह निगवाल पुत्र श्री गुलाब सिंह निगवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 9 मई, 1987 है.
भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2012
क्र. 4-1-2002- इक्कीस ब( 1 ) - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर, श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के पद पर , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) , तक नियुक्त करता है .
उक्त न्यायिक अधिकारी को, देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण , मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. फा. 3 ( बी ) 6-2011- इक्कीस- ब ( एक) शुद्धि-पत्र.-(मेरिट क्र. 36 ) राज्य शासन , द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26, 30 अप्रैल 2012 की सातवीं पंक्ति में अंकित गृह जिला " ग्वालियर " के स्थान पर " देवास " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 (सी ) 04-2012- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार शाजापुर जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री गिरधारीलाल देवतवाल , अधिवक्ता को जिला शाजापुर में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी , यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.
विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
1724
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 (बी) -1-2004- इक्कीस ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री संतोष कुमार तिवारी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद तिवारी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री संतोष कुमार तिवारी की जन्म तिथि 5-3-1969 पांच मार्च उन्नीस सौ उन्हत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 5-3-2031 पांच मार्च दो हजार इक्कतीस को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी ) -1-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री रतन सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगपाल सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा. सकती है .
टीप.- श्री रतन सिंह की जन्म तिथि 7-6-1975 सात जून उन्नीस सौ पचहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 7-6-2037 सात जून दो हजार सैंतीस को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी ) -1-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री प्रकाश राव पंवार पुत्र श्री आनन्दराव पंवार , अधिवक्ता
[भाग 1 को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रतलाम सत्र खण्ड के रतलाम राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रतलाम नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री प्रकाश राव पंवार की जन्म तिथि 22-4-1973 बाईस अप्रैल उन्नीस सौ तेहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 22-4-2035 बाईस अप्रैल दो हजार पैंतीस को पूर्ण होगी.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 ( बी) -9-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2004 श्री डी. सिंह, अति. शास. अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, बैतूल को नियुक्त किया गया था.
श्री डी. सिंह, अति. शास . अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष की पूर्ण हो जाने से विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके पद की कालावधि अवसान के आधार पर उक्त पद पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है.
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2012
फा. क्र. 1 (सी) -13-2005- एट्रोसिटी-इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार रीवा जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री कुंवर बहादुर सिंह, अधिवक्ता को जिला रीवा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी , यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.
विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- भाग 1 ]
31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 (बी) -30-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री जयलाल साकेत पुत्र श्री सूर्यदीन साकेत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रीवा सत्र खण्ड के रीवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, मऊगंज नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री जयलाल साकेत की जन्म तिथि 1-9-1968 एक सितम्बर उन्नीस सौ अड़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-9-2030 एक सितम्बर दो हजार तीस को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी ) -21-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री देवाशीष झा पुत्र श्री देवेन्द्र झा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, मण्डला नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री देवाशीष झा की जन्म तिथि 1-1-1973 एक जनवरी उन्नीस सौ तेहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-1-2035 एक जनवरी दो हजार पैंतीस को पूर्ण होगी .
फा. क्र. 1 (बी) -11-2004- इक्कीस ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती आशा किरण कौर पत्नि श्री सुरेन्द्रजीत. सिंह , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्रीमती आशा किरण कौर की जन्म तिथि 29-5-1965 उन्तीस मई उन्नीस सौ पैंसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि
1725
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
दिनांक 29-5-2027 उन्तीस मई दो हजार सत्ताईस को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -11-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री देवेन्द्र कुमार पलिया पुत्र श्री कन्हैयालाल जी पलिया, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री देवेन्द्र कुमार पलिया की जन्म तिथि 10-6-1966 दस जून उन्नीस सौ छियासठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक -10-6-2028 दस जून दो हजार अट्ठाईस को पूर्ण होगी .
फा. क्र. 1 (सी) -04-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र जाधव , अधिवक्ता को जिला श्योपुर ( म.प्र. ) में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी , बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 1 मई 2012
फा. क्र. 17 (ई ) -288-2005- इक्कीस ब( दो ) .- दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा श्री हितेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता / नोटरी, निवासी सूरजगंज , शंकर मंदिर के पास , इटारसी , जिला होशंगाबाद, 1726
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
[ भाग 1 मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी , जिला होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण , तहसील इटारसी में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 (ई ) -284-2005 - इक्कीस ब ( दो ) .- दिनांक 19
(3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी पुत्र श्री सीताराम द्विवेदी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी की जन्म तिथि 15-9-1964 पन्द्रह सितम्बर उन्नीस सौ चौसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 15-9-2026 पन्द्रहं सितम्बर दो हजार छब्बीस को पूर्ण होगी.
अक्टूबर 2002 द्वारा श्री स्वतंत्र कुमार जैन , अधिवक्ता / नोटरी , निवासी तीसरी लाईन , इटारसी , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी , जिला होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, तहसील इटारसी , जिला होशंगाबाद में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 1 (बी ) -22-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल जी शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जासकती है .
फा. क्र. 17 ( ई ) -256-2006- इक्कीस ब ( दो ) .- दिनांक 6 अक्टूबर 2005 द्वारा श्रीमती कल्पना सक्सेना, अधिवक्ता / नोटरी, निवासी जनसेवा रूग्णालय के पास , इटारसी , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी एवं जिला मुख्यालय होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण , तहसील इटारसी एवं जिला मुख्यालय होशंगाबाद में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.
टीप.- श्री दिनेश शर्मा की जन्म तिथि 24-4-1968 चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24-4-2030 चौबीस अप्रैल दो हजार तीस को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -32-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री बद्रीविशाल गुप्ता पुत्र श्री बी. एल. गुप्ता, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक , बेगमगंज नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जासकती है.
फा. क्र. 1 (बी) -22-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री गजेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री रामसिंह पंवार, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री बद्रीविशाल गुप्ता की जन्म तिथि 27-6-1961 सत्ताईस जून उन्नीस सौ इकसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27-6-2023 सत्ताईस जून दो हजार तेईस को पूर्ण होगी.
टीप.- श्री गजेन्द्र सिंह पंवार की जन्म तिथि 4-6-1953 चार जून उन्नीस सौ त्रिपन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 4-6-2015 चार जून दो हजार पन्द्रह को पूर्ण होगी.
भोपाल , दिनांक 2 मई 2012
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.
फा. क्र. 1 ( बी) -8-2004- इक्कीस- ब ( दो) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा भाग 1 ]
1727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012
फा. क्र. 17(ई ) 83-03-3056- इक्कीस- ब ( एक ) -011-1235-12 .- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक6, 17, 18, 23, 44, 55 , 57 , 63, 64, 66, 68, 71 , 74 , 92 , 101 एवं 108 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम क्र. सिविल जिले का नाम
(2)
(1)
(3)
06 बालाघाट
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट 17 बुरहानपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बुरहानपुर.
18 छतरपुर
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर 23 दमोह
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह 44 होशंगाबाद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ), पिपरिया.
55 मण्डला
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला 57 मन्दसौर तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर 63 मुरैना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जौरा 64 नरसिंहपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर 66 नीमच प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नीमच 68 पन्ना
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनु- सूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार ) (4)
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला बुरहानपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 20 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र.
पिपरिया का समस्त विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला मण्डला का समस्त विद्युत क्षेत्र.
सीतामऊ का विद्युत क्षेत्र ( राजस्व तहसील सीतामऊ एवं सुवसरा को सम्मिलित कर) .
जौरा का विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला नीमच के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला पन्ना के समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 69 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
1728
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1) (2)
(3)
71 रायसेन
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज.
74 राजगढ़
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहगढ़.
92 शहडोल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी .
101 सीधी
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सीधी 108 विदिशा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बासौदा.
[ भाग 1
(4)
बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र.
नरसिंहगढ़ का विद्युत क्षेत्र.
ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला सीधी के समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनु- क्रमांक 102 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
बासौदा का विद्युत क्षेत्र
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 ( E) 83-03-3056 - XXI - B ( 1 ) -011-1235-12.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 OF 2003) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table for serial numbers 6, 17 , 18, 23, 44, 55, 57 , 63 , 64 , 66, 68 , 71 , 74, 92 , 101 and 108 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE No ,
Name of Special Court Name of Civil District
(1)
(2)
(3)
6 Balaghat
IInd ASJ , Balaghat 17 Burhanpur
AJ to the Court of ASJ ( FTC) Burhanpur.
18 Chhatarpur
IVth ASJ , Chhatarpur 23 Damoh
IIIrd ASJ , Damoh
ASJ ( FTC ) , Piparia 44 Hoshangabad
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area) (4)
All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 7) .
All Electricity area of Civil District Burhanpur .
All Electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 19 & 20) .
All Electricity area of Civil District Damoh .
All Electricity area of Piparia .
भाग 1 ]
1729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(3)
(1)
55 Mandla
IstASJ , Mandla
57 Mandsaur
IIIrd ASJ , Mandsaur 63 Morena
IInd ASJ , Jora
64 Narsinghpur IstASJ, Narsinghpur 66 Neemuch
Ist ASJ , Neemuch
Panna
68
Special Judge SC / ST ( POA) Act, Panna .
71 Raisen
IInd ASJ ( FTC) Begumganj 74 Rajgarh
AJ to the Court of ASJ (FTC) Narsinghgarh .
92 Shahdol
ASJ ( FTC ) Beohari 101 Sidhi
Ist ASJ , Sidhi
108 Vidisha
Ist AJ to IInd ASJ ( FTC) Basoda.
(4)
All Electricity area of Civil District Mandla .
Electricity area of Sitamau ( including the territorial limits of Sitamow & Suvasara) .
Electricity area of Jora
All Electricity area of Civil District Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 65) .
All Electricity area of Civil District Neemuch (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 67).
All Electricity area of Civil District Panna (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 69) .
Electricity area of Begumganj .
Electricity area of Narsinghgarh .
Electricity area of Beohari .
All Electricity area of Civil District Sidhi (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 102) .
Electricity area of Basoda .
Note. The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction .
फा. क्र. 17(ई ) 83-03-3056- इक्कीस ब ( एक) -011-1235-12.-विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक6 , 8, 12, 17, 18 , 22, 23 , 26 , 33 , 36 , 39 , 42 , 44, 48, 55 , 57, 60, 62, 63, 64 , 66 , 68, 70, 71 , 74, 76 , 83 , 84- ए, 87 , 88 , 89 , 92 , 93 , 94 , 97, 100 , 101 , 104 , 108 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी क्र. (1)
सिविल जिले का नाम (2)
विशेष न्यायालय का नाम (3)
06 बालाघाट
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
1730
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(3)
(1)
(2)
08 बड़वानी
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनु- सूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बड़वानी.
12 भिण्ड
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड 17 बुरहानपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बुरहानपुर.
18 छतरपुर
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर 22 छिन्दवाड़ा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , अमरवाड़ा.
23 दमोह
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह 26 देवास
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास 33 डिंडोरी
जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिंडोरी 36 गुना
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना 39 ग्वालियर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.
42 होशंगाबाद
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद 44 होशंगाबाद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , पिपरिया.
48 इन्दौर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर 55 मण्डला
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला 57 मन्दसौर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर 60 मुरैना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना 62 मुरैना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़
[ भाग 1
(4)
श्री डी. एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बड़वानी.
श्री आर. सी. वाष्र्णेय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
कु. सुनीता सिरिल बारलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बुरहानपुर.
श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
श्री किसना अतुलकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , अमरवाड़ा.
श्री महेश चन्द्र सोनी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी .
श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनि. ) , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
श्री राकेश कुमार गुप्ता , * अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.
श्री योगेश दत्त ( शुक्ला ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.
श्री काशीनाथ सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , पिपरिया.
श्री भरत सिंह ओहरिया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर.
श्री राजीव कुमार कर्महे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
श्री सुनील कुमार जैन ( सीनि. ) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर.
श्री राकेश श्रोती, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़ .
भाग 1 ]
1731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
(3)
63 मुरैना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर 64 नरसिंहपुर
66 नीमच
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच 68 पन्ना
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनु- सूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
70 रायसेन
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन 71 रायसेन
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज.
74 राजगढ़
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहगढ़.
76 रतलाम
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा 83 सतना
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना सतना
84-क
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद 87 सीहोर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , आष्टा.
88 सीहोर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज .
सिवनी
89
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी .
92 शहडोल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी.
93 शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर 94 शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
97 श्योपुर
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/ अनु- सूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, श्योपुर.
(4)
श्री मधुसूदन मिश्रा , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
श्री अजय कुमार गर्ग, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर.
श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
श्री बी. के. निगम, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , पन्ना.
श्री शिवचरण पांडे , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रायसेन.
श्री कमल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , बेगमगंज.
श्री भैयालाल वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , नरसिंहगढ़.
श्री ए. के. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.
श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
श्री वाचस्पति मिश्र, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद.
श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , आष्टा.
श्री शशिभूषण पाठक , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज.
श्रीमती ललिता धुर्वे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.
कु. निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी.
कु. साधना माहेश्वरी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.
श्रीमती माया विश्वलाल , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
श्री शिशिरकांत चौबे , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, श्योपुर.
1732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
(3)
100 शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर 101 सीधी
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी उज्जैन
104
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन 108 विदिशा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बासौदा.
112 प.नि. मण्डलेश्वर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह
(4)
श्री सुबोध कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी .
श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन.
श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , बासौदा.
श्री जसवीर कौर सासन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह .
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) -1235-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 ( 2) of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following Amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table for serial numbers 6 , 8 , 12 , 17 , 18 , 22, 23 , 26, 33 , 36 , 39 , 42, 44, 48 , 55, 57 , 60, 62 , 63 , 64 , 66, 68 , 70, 71 , 74 , 76, 83 , 84 -A, 87 , 88 , 89 , 92 , 93 , 94 , 97 , 100, 101 , 104 , 108 and 112 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE S.No ,
Name of Special Court Name of Civil District (2)
(1)
(3)
06 Balaghat
IInd ASJ , Balaghat 08 Barwani
Special Judge SC / ST ( POA) Act, Barwani .
Bhind
12
Ist ASJ , Bhind
17 Burhanpur
AJ to the Court of ASJ ( FTC) Burhanpur .
18 Chhatarpur
IVth ASJ , Chhatarpur 22 Chhindwara
ASJ ( FTC ) , Amarwara 23 Damoh
IIIrd ASJ , Damoh
26 Dewas
IVth ASJ , Dewas
Name of the Judge of the Special Court
(4)
Shri Rajendra Prasad Gupta , IInd ASJ , Balaghat Shri D. S. Solanki , Special Judge SC /ST (POA) Act, Barwani .
Shri R. C. Varshney , Ist ASJ , Bhind
Ku . Sunita Ciril Barlow , AJ to the Court of ASJ (FTC) Burhanpur.
Shri Krishna Murty Mishra , IVth ASJ , Chhatarpur .
Shri Kisna Atulkar , ASJ ( FTC) , Amarwara .
Shri Mahesh Chandra Soni , IIIrd ASJ , Damoh .
Shri Rajesh Kumar Gupta , IVth ASJ , Dewas .
भाग 1 ]
1733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(3)
(1)
33 Dindori
District & Session Judge , Dindori 36 Guna
IIIrd ASJ , Guna
39 Gwalior
ASJ, Spl . Court No. 4 , Gwalior 42 Hoshangabad IstASJ , Hoshangabad 44 Hoshangabad ASJ ( FTC) , Piparia 48 Indore
IIIrd ASJ , Indore
55 Mandla
Ist ASJ , Mandla
57 Mandsaur
IIIrd ASJ , Mandsaur 60 Morena
IInd ASJ , Morena 62 Morena
ASJ, Sabalgarh
63 Morena
IInd ASJ , Jora
64 Narsinghpur Ist ASJ , Narsinghpur 66 Neemuch
Ist ASJ , Neemuch Panna
68
Special Judge SC/ ST ( POA) Act, Panna.
70 Raisen
IInd ASJ , Raisen
71 Raisen
IInd ASJ ( FTC) Begumganj 74 Rajgarh
AJ to the Court of ASJ ( FTC) Narsinghgarh .
76 Ratlam
Ist ASJ , Jaora
83 Satna
IIIrd ASJ , Satna
Satna
84-A
ASJ, Nagod
87 Sehore
IInd ASJ , ( FTC) Astha 88 Sehore
IstASJ , Nasrullaganj 89 Seoni
IIIrd ASJ (FTC) , Seoni 92 Shahdol
ASJ ( FTC) Beohari 93 Shajapur
IInd ASJ , Shajapur 94 Shajapur
IInd ASJ ( FTC ) , Shujalpur
(4)
Smt. Anjuli Palo , District & Session Judge , Dindori .
Shri Suresh Kumar Choubey ( Sr. ) , IIIrd ASJ, Guna .
Shri Rakesh Kumar Gupta , ASJ , Spl . Court No. 4 , Gwalior
Shri Yogesh Dutta (Shukla) , Ist ASJ , Hoshangabad.
Shri Kashinath Singh , ASJ ( FTC ) , Piparia .
Shri Bharat Singh Ohriya , IIIrd ASJ, Indore .
Shri Rajeev Kumar Karmahe , Ist ASJ , Mandla .
Shri Sunil Kumar Jain , IIIrd ASJ , Mandsaur .
Shri Rakesh Kumar Shotriya , IInd ASJ , Morena .
Shri Vivek Kumar Gupta , ASJ , Sabalgarh .
Shri Madhu Sudan Mishra , IInd ASJ, Jora .
Shri Ajay Kumar Garg , Ist ASJ, Narsinghpur .
Smt . Vidhi Saxena , Ist ASJ , Neemuch .
Shri B. K. Nigam , Special Judge SC/ ST ( POA) Act, Panna .
Shri Shiv Charan Pandey , IInd ASJ , Raisen .
Shri Kamal Joshi , IInd ASJ ( FTC ) Begumganj .
Shri Bhaihalal Verma , AJ to the Court of ASJ (FTC) , Narsinghgarh .
Shri A. K. Verma , Ist ASJ , Jaora .
Shri Umesh Chandra Mishra , IIIrd ASJ , Satna .
Shri Vachspati Mishra , ASJ , Nagod.
Shri Satyendra Goverdhanlal Joshi , IInd ASJ , (FTC) Astha.
Shri Shashi Bhushan Pathak , Ist ASJ , Nasrullaganj .
Smt . Lalita Dhurve , IIIrd ASJ ( FTC ) , Seoni .
Ku . Nirmla Chawda , ASJ ( FTC ) Beohari .
Ku . Sadhna Maheshwari , IInd ASJ , Shajapur .
Smt. Maya Vishwalal , IInd ASJ ( FTC) , Shujalpur .
1734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 (2)
(3)
(1)
(4)
97 Sheopur
Special Judge SC/ ST ( POA) Act, Sheopur .
Shri Shishir Kant Choubey , Special Judge SC/ ST (POA) Act , Sheopur.
100
ASJ, Pichore
Shri Subhodh Kumar Jain , ASJ , Pichore Shivpuri
101 Sidhi
IstASJ , Sidhi
Shri Akhilesh Chandra Shukla , Ist ASJ , Sidhi .
104 Ujjain
IVth ASJ , Ujjain
Shri Rajendra Kumar Vani , IVth ASJ , Ujjain 108 Vidisha
Ist AJ to IInd ASJ (FTC ) Basoda .
Shri P. C. Arya, Ist AJ to IInd ASJ (FTC) Basoda.
112
ASJ , Barwah
Ku . Jasweer Kaur Sasan , ASJ , Barwah .
W.N. Mandleshwar .
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस-ब( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 7 नवम्बर, 2009 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , श्री संजीव कुमार सरैया , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन , अन्वेषण किये गये मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है , जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्:-
राजस्व जिले
1. ग्वालियर, 2. गुना, 3. शिवपुरी , 4. छतरपुर, 5. दतिया, 6. अशोकनगर, 7. भिण्ड.
F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ). In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Department's Notification No. F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ) , dated 7th November 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I , dated 20th November 2009 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Sanjeev Kumar Sariya , Additional Sessions Judge , Bhopal , as Special Judge with Headquarter at Bhopal , for the area comprising of the Revenue District specified below to try the cases in regard to the offences specified in Clauses ( a) & ( b) of sub - section ( 1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely :-
Revenue District
1. Gwalior , 2. Guna , 3. Shivpuri , 4. Chhatarpur , 5. Datia, 6. Ashoknagar , 7. Bhind.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012
क्र. एफ- 3-81- बत्तीस-2012 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत पूर्व में खण्डवा विकास योजना हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-19- बत्तीस-99 , दिनांक 19 जनवरी 1999 के द्वारा समिति का गठन किया गया था . उक्त समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगी : -
पद/व्यक्ति
संस्थाका नाम
का नाम
अधिनियम की धारा 17 क( 1 ) की
उपधारा
(1)
(2)
(3)
महापौर
(क)
पद
(4)
सदस्य
नगरपालिक निगम, खण्डवा
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , खण्डवा
(ख)
सांसद
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, खण्डवा
(ग)
विधायक
(घ)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, खण्डवा
(ङ)
लागू नहीं.
लागू नहीं.
1. अध्यक्ष
(च)
सदस्य
जनपद पंचायत, खण्डवा
2. अध्यक्ष
जनपद पंचायत, छैगांव माखन
1. सरपंच
(छ)
सदस्य
ग्राम पंचायत, नागचून ( नागचून, मालीपुरा)
2. सरपंच
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , बोरगांव खुर्द ( बोरगांव खुर्द, नांदुखेड़ी )
सदस्य
ग्राम पंचायत, नहाल्दा ( नहाल्दा, भंडारिया )
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी ( छैगांवदेवी )
5. सरपंच
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सुलगांव जोशी ( धोडखेंड़ी, महताखेड़ी,
रानियाखेड़ी)
सदस्य
ग्राम पंचायत , रहमापुर ( रहमापुर)
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, रोशनाई ( रोशनाई )
8. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बड़गांवभिला (बड़गांवभिला )
प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
कलेक्टर, जिला खण्डवा
प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
प्रतिनिधि
काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया
प्रतिनिधि
सदस्य
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
प्रतिनिधि
सदस्य
आयुक्त, नगरपालिक निगम, खण्डवा
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
समिति का संयोजक
(झ)
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, खण्डवा
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , खण्डवा
समिति संयोजक.
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , खण्डवा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
1736
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. सह.अधि. रीडर-2012 .- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय, जबलपुर में माननीय अध्यक्ष श्री के . सी . शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 18 मई 2012 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय , कमिश्नर जबलपुर, राजस्व संभाग , जबलपुर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 मई 2012
क्र. एफ. 67-70-10- तीन- 689.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शुजालपुर , जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती दूर्गा पाटीदार, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती दूर्गा पाटीदार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के पत्र दिनांक 24 जुलाई 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती दूर्गा पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के माध्यम से दिनांक 24 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती दूर्गा पाटीदार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार को नोटिस दिनांक 14 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 29 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 के द्वारा लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 तक अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधी किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 अप्रैल 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती दूर्गा पाटीदार को दिनांक 31 मार्च 2012 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा भाग 1 ]
नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती दूर्गा पाटीदार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 मई 2012
क्र. एफ. 67-70-10- तीन- 690.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती सीमा
1737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
सेनी पत्नि श्री महेश सेनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के पत्र दिनांक 24 जुलाई 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सीमा सेनी पत्निश्री महेश सेनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के माध्यम से दिनांक 6 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को नोटिस दिनांक 6 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 के द्वारा लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 तक अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी द्वारा जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधी किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 अप्रैल 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , जिसके व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को विहित समयावधि में दिनांक 31 मार्च 2012 को कराई गई. अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुईं. अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी ने समक्ष में उपस्थित होकर अपना आवेदन एवं व्यय लेखा लगभग 02 वर्ष तीन माह उपरान्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं 1738
है एवं शपथ- पत्र भी रिक्त है. श्रीमती सीमा सेनी द्वारा विहित समयावधि में लेखा प्रस्तुत न करने का कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 03 वर्ष ( तीन वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 4 मई 2012
क्र. एफ. 67-86-10- तीन- 698.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, महिदपुर, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात्. दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2009 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा " निक्षेप राशि की रसीद अप्राप्त " दाखिल किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु कलेक्टर , उज्जैन को दिनांक 27 जनवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को 7 दिवस में व्यय लेखा पूर्ण करने (निक्षेप राशि की रसीद प्रस्तुत करने ) हेतु जिला स्तर पर सूचना दी गई थी, जिसकी तामीली दिनांक 22 मार्च 2010 को होने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक उक्त पूर्णता नहीं की गई है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के माध्यम से दिनांक 21 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
भाग 1 ]
1739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " को नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2011 में अंकित किया गया है कि सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को आयोग द्वारा जारी नोटिस तामीली कराये जाने के पश्चात् उनके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2011 तक उनके कार्यालय में कोई अभ्यावेदन इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है , न ही व्यय लेखे में सुधार हेतु कार्यालय से सम्पर्क किया गया है .
विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयाधि में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " को दिनांक 25 नवम्बर 2011 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं न ही उनके द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी " निक्षेप राशि की रसीद अप्राप्त " प्रस्तुत की गई है , जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी " पार्षद " को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद, महिदपुर, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 03 वर्ष ( तीन वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 मई 2012
क्र. एफ. - 1-3-11 - रा.स. यू.ए- 1-649 - संशोधित अधिसूचना.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ. -1-3-11 - रा.स. यू.ए- 1-413 , दिनांक 22 मार्च 2012 के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति में प्रो. एस. सुदर्शन शर्मा ( महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित एवं समिति के अध्यक्ष ) , प्रो. आर. आर. शर्मा ( अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित ) एवं डॉ. आई. वी. त्रिवेदी ( देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित ) सदस्य शामिल थे . अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित सदस्य प्रो. आर. आर. शर्मा के द्वारा समिति की बैठक हेतु समय प्रदान नहीं करने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है. परिणामस्वरूप छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में समिति से कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल प्राप्त नहीं हो सका है.
2. अतः, प्रो. आर. आर. शर्मा के स्थान पर अन्य महानुभाव को समिति में सदस्यं नामांकित करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया था. तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. 13-1 /2011 (सी.पी.पी. II ) दिनांक 1 मई 2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रो. आर. आर. शर्मा के स्थान पर प्रो. एच. पी . दीक्षित, डी-10/ 1 , चार इमली, भोपाल को उक्त समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है. समिति में नामांकित अन्य सदस्य यथावत् समिति के सदस्य रहेंगे .
3. चूंकि, समिति के द्वारा पूर्व निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की वृद्धि की गई है.
कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी , राज्यपाल के सचिव.
1740
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 2 मई 2012
क्र. एस. डब्ल्यू. - 14-15-09-12-4381.- मध्यप्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग के आदेश क्र. एफ -2 ( क ) -9-08- बी- 3-2, दिनांक 30 जुलाई, 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये गये हैं. उक्तानुसार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुये थाना क्षेत्र हजीरा एवं ग्वालियर की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है. जिसके अंतर्गत थाना क्षेत्र हजीरा के निम्नलिखित मोहल्ले/ ग्राम थाना ग्वालियर क्षेत्र में सम्मलित किये गये हैं , शेष क्षेत्र यथावत् रहेगाः-
ग्राम/मोहल्ला का नाम व वार्ड बन्दोबस्त क्रमांक
पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया (1)
(2). हजीरा
ग्राम/मोहल्ले का नाम गोसपुरा नं . 1 ( रानीपुरा सहित )
गोसपुरा नं. 2 ( तानसेन नगर, स्टेट बैंक चौकी से हजीरा की तरफ जाने वाले रास्ते के बांयी ओर का भाग सहित) .
पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(4)
ग्वालियर (3) वार्ड/बन्दोबस्त क्र.
11/80, 09 ( आंशिक)/304 11 ( आंशिक ) , 13/80
नोट.- स्टेशन से हजीरा की ओर जाने वाले तानसेन रोड के बांयी ओर का भाग थाना ग्वालियर में तथा दाहिने ओर का भाग थाना हजीरा में शामिल होगा. हजीरा से होकर चार शहर का नाका और चार शहर का नाका से सागर ताल की ओर जाने वाले रोड के बांयी ओर का भाग ग्वालियर में तथा दाहिने ओर का भाग थाना हजीरा में शामिल होगा.
Local area name of village and settlement/Halka No. Name of Police Station and District from which excluded (1)
(2)
Goshpura No. 1 (Including Ranipura) Police Station Hazira Tahsil Gwalior District Gwalior .
Goshpura No. 2 (Including Tansen Nagar , Left Side of the road from State Bank Chowki to Hazira) Ward No./Surve No.
(3)
Name of Police station with Tehsil and District in which included (4)
11/80 , 09 (Partial) /304 Police Station Gwalior Tahsil Gwalior District Gwalior 11 ( Partial )/ 13/80
Note. The left side of the road of station to Hazira will be included in the Police Station Gwalior and the right side in the Police Station Hazira. Similarily , the left side of the road from Hazira to Char Shahar Ka Naka and towards Sagartal will be included in the Police Station Gwalior and right side in Police Station Hazira .
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
1741
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 26 मई 2010
क्र. 506 - भू- अर्जन -2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
रीवा
मऊगंज
0.380
1. उमरीमाधौ
बेलहा जलाशय योजना नहर निर्माण.
2. उमरी श्रीपति
1.166
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रीवा संभाग, रीवा.
3. उमरी श्रीपति
2.777
4. निविहा
0.944
0.096
5. उमरी मुसलमान
योग .. 5.363
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है बेलहा जलाशय योजना नहर निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर महोदय के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. 904 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 1742
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना रामनगर देवरा मोल्हाई
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1 , रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि पर एफ.आर.एल. एवं एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2012
क्र. 942 - प्रशा. - भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित इस धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) (3)
(4) सतना
कोटर महिदलकला निजी भूमि 0.436
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर केनिर्माणके अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 940- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध भाग 1 ]
1743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सतना
कोटर मझियार निजी भूमि 0.359
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्रमांक 2 , सतना,
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माणके अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 944- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
कोटर गाजन कोठार निजी भूमि 0.426
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माणके अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 946- प्रशा.- भू-अर्जन-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 1744
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4) सतना
कोटर देवमऊदलदल निजी भूमि 0.380
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग , क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 948 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
कोटर महिदलखुर्द निजी भूमि 0.333
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्रमांक 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 950- प्रशा.- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है भाग 1 ]
1745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
कोटर बेला कोठार निजी भूमि 0.294
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर केनिर्माणके अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 952- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
रामनगर करहिया
0.097
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .
शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 के अन्तर्गत 0.097 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 1018- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 1746
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सतना
10.56
तपा
रामपुर बघेलान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1020- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(4)
(3)
सतना
1.32
महुरछ
रामपुर बघेलान.
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1022 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
1.166 रामपुर बघेलान.
सेल्हना पैप खार.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
क्र. 1024 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) सतना
1.144 रामपुर
बघेलान.
टिकुरी कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1026 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
बढौरा कोठार
1.276 रामपुर बघेलान.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1748
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. 280 - भू-अर्जन-1-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
कडोलाराघौ
0.405 हरदा
सिराली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया ईमलीढाना जलाशय निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खांडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12-211.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग रकबा (हैक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
सतवास पोखरबुजुर्ग कृषि भूमि रकबा 1.408
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने के कारण.
नोट.- भूमि का नक्शा व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा, मध्यप्रदेश ( 3 ) कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
क्र. 03- अ-82-2011-12-217.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) देवास
बालोन
0.37 टोंकखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
देवास.
चांदगढ़ तालाब नहर में आने वाली भूमि.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है .
देवास, दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 238 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 02- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2) (3)
(4) देवास देवास
20.969
हीरली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन.
सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन
बाबत्.
नोट.- भूमि के नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. 232- भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 03-अ- 82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (2)
देवास देवास
5.421
अंतरालिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.
सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , उज्जैन में देखा जा सकता है.
1750
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1 क्र. 226 - भू- अर्जन - 2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास देवास
देवर
8.882
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.
सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.
नोट.- भूमि के नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012
क्र. 374 - भू- अर्जन- रीडर -1-2012 - प्र.क्र. 22-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) (2) (3)
0.49 अलीराजपुर रिछवी
अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
छोटा उदयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 377 - भू- अर्जन- रीडर-1-2012- प्र.क्र. 21-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
1751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
14.68
गड़ात
अलीराजपुर अलीराजपुर
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटा उदयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा )
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर , दिनांक 23 अप्रैल 2012
क्र. 1003 - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र. 02-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) मन्दसौर दलौदा चौसला
0.10
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
चौसला तालाब के डूब में आने वाले रास्ते हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 27 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 17- अ-82-11-12-1159.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित 1752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) विदिशा
0.564
मनेशा
कुरवाई
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-11-12-1161 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) विदिशा
1.336
परसौरा
कुरवाई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. 53 - अ - 82-11-12 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित भाग 1 ]
1753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) चीनौर
ग्वालियर
करहिया
21.087 21.087
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन (अ-82 ) -2011-12-286 - ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
भूमिका वर्णन
जिला
सर्वे नम्बर
नगर/ ग्राम
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(1)
(3)
(5) डिण्डौरी डिण्डौरी
निजी भूमि
203
0.030
294
0.200
293
0.170
मोरचारै. प. ह. नं. 5 रा.नि.मं. विक्रमपुर.
0.070
287/2
287/1
0.080
0.080
295
297
0.110
312
0.200
310
0.180
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
टिकरिया (सिलहरी ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.
1754
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1) (2)
(3)
(7) (4)
(5)
(6)
309
0.260
291
0.040
0.070
209
215
0.160
0.020
216
166
0.110
1.780
योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
0.290
311,308,307
2.070
कुलयोग ..
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) -2011-12-288 - ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
संशोधित अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) (4)
(7)
(5)
(6)
डिण्डौरी डिण्डौरी
निजी भूमि
15
2.78
शर्मापुर प. ह. नं. 18
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
16
रा.नि.मं.
1.38
गोरखपुर जलाशय सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य (निजी भूमि) 17
1.07
शाहपुर.
1.86
19
20
1.10
1.45
21
22
1.64
24
2.61
32/1
0.59
32/2
0.60
1.30
33
0.16
9
नहर कार्य ( निजी भूमि)
0.15
11/2
0.14
12/2
0.07
13
0.42
44
0.08 1755 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(7) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6)
45
0.26
47/1
0.07
47/2
0.07
57
0.18
0.18
58
59
0.31
61/2
0.03
62
0.13
63
0.17
योग .. 18.80
14
0.29
गोरखपुर जलाशय सिंचाई 18
0.25
परियोजना शीर्ष कार्य 23
0.29
(शास. भूमि) 25
0.10
26
0.32
27
4.32
28
0.66
29
2.76
0.17
30
31
0.11
34
0.26
0.07
8
नहर कार्य ( शास. भूमि) 14
0.05
46
0.08
48
0.08
49
0.03
61/1
0.03
योग .. 9.87
28.67
कुल योग ..
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. व्ही. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. 1594 - भू-अर्जन- 2012- राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 1756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
सेमलिया
थान्दला
झाबुआ
4.04 4.04
योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
निर्माण हेतु. ढोलखरा तालाब की नहर (5) क्र. 1 , झाबुआ. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1596 - भू- अर्जन- 2012- राजस्व पत्रक क्र.अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (1) (2)
(4) थान्दला
(3) रन्नी
झाबुआ
योग
6.10 6.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ, दिनांक 1 मई 2012
क्र. 1631 - भू-अर्जन- 2012 - राजस्व पत्रक क्र.अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (1)
(2)
(3) नौगावां कालिया
थान्दला
झाबुआ
(4) 0.35 0.35
योग
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
क्र. 1633- भू- अर्जन- 2012 - राजस्व पत्रक क्र. अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (1)
(4)
(3)
नौगावां सोमला
(2) थान्दला
झाबुआ
योग
2.72 2.72
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
क्र. 1 , झाबुआ.
ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1635- भू-अर्जन- 2012 - राजस्व पत्रक क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (1)
(3)
(2) थान्दला नौगावां नगला
झाबुआ
योग
(4) 2.31 2.31
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1637- भू-अर्जन- 2012- राजस्व पत्रक क्र.अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (2) थान्दला
(1) झाबुआ
(3) कुकड़ीपाड़ा
योग
(4) 5.91 5.91
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग (5)
ढोलखरा तालाब की नहर (6) निर्माण हेतु.
क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1758
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
[भाग 1
झाबुआ, दिनांक 3 मई 2012
पत्र क्र. 1533 - भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र.अ- 82-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हे. में)
(3) टेमरिया
(2) पेटलावद
(1) झाबुआ
योग
(4) 0.07 0.07
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नं. - 1 निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद जिला-झाबुआ (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1535 - भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र.अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हे. में ) (2) पेटलावद
(3) छायनपश्चिम
(1) झाबुआ
योग
(4) 1.31 1.31
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला-झाबुआ ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1537 - भू- अर्जन- 2012- रा . प्र. क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित भाग 1 ]
1759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) पेटलावद
झाबुआ
घुघरी
0.69 0.69
योग
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना के रानीसिंग बैराज निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला-झाबुआ (म. प्र. )
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 1 मई 2012
क्र. 615 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन महेश्वर पिपल्याखुर्द
0.170 0.170
योग
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभाग क्र. - 20, मण्डलेश्वर. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास
ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 मई 2011
क्र. 727- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- उमरी श्रीपति, ज. नं. 74
(घ) क्षेत्रफल-1.166 हेक्टर.
खसरा
नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
307/2/1
0.101
306/2/1
0.202
307/2/2
0.101
306/2/2
0.202
286
0.012
285
0.020
284/2
0.016
284/1
0.016
283/1
0.020
284/3
0.016
281/2
0.016
281/3
0.016
281/4
0.016
281/5
0.016
438/1
0.040
438/3
0.012
437/1ख
0.020
356
0.016
421/1
0.048
420/1/2
0.020
419/1/2
0.016
[ भाग 1 (1)
(2)
0.008
411/2क
0.004
410/2क
420/1/1
0.020
0.020
420/1/3
419/1/3
0.016
411/3
0.016
410/3
0.008
0.020
379/2
367
0.024
365
0.020
419/1/1
0.012
411/1
0.012
410/1 क
0.008
378
0.020
368
0.008
364
0.008
योग .. 1.166
अनुसूची-2
ग्राम- उमरी श्रीपति, ज. नं. 74
452/3
0.202
451/1
0.082
434/3
0.105
445/1
0.202
446/1
0.129
447/3
0.202
434/4
0.203
434/5
0.405
436/1
0.040
220
0.020
222
0.082
315
0.090
317
0.116
316
0.045
251
0.164
219
0.024
187/1
0.028
0.060
218/1
218/3
0.040
189
0.074
218/4
0.028 भाग 1 ]
1761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2) (1)
218/5
0.028 187/2
0.008
0.062 182/1
30
0.008 182/2/1
0.040 52
0.024 51
0.030 182/3
0.020 31
0.040 57/1
0.040 57/2
0.040 53/2
0.008 53/1
0.004 32
0.004 33
0.004 34
0.004 35
0.004 25/1
0.040 25/2
0.010 25/3
0.010 25/5
0.004 25/6
0.004
योग.. 2.777
अनुसूची-3 ग्राम- उमरी माधौ, ज. नं. 73 144
0.128 141
0.008 140
0.024 39 , 40 , 41 , 42, 43, 71 0.024
0.024 29/1 , 35
38/1
0.026 38/3
0.004 38/4
0.034 38/2
0.004 28/1
0.012 28/2
0.012 28/3
0.012 29/2
0.012 29/4
0.004 37/3
0.024 37/2
0.012 (1)
(2)
37/4
0.008
37/1/2
0.008
योग . 0.380
अनुसूची-4
ग्राम-निविहा, ज. नं. 531
04
0.353
17/2
0.085
0.096
17/3
28/2
0.410
योग .. 0.944
अनुसूची-5
ग्राम-उमरी मुसलमान
62
0.008
66/1
0.020
64
0.024
66/2
0.020
0.012
65/1
65/2
0.012
योग .. 0.096
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-बेलहा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं नहर का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
रीवा, दिनांक 23 अप्रैल 2012
क्र. 135- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर 1762
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(ग) ग्राम-छदहना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.936 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
325/1 क
0.162
327/1
0.535
321/2
0.012
325/2क
0.202
0.769
327/2
325/3क
0.162
327/3
0.900
316/3
0.110
328/66
0.126
219
0.004
316/1
1.611
309
0.071
273
0.012
216/2
0.015
181
0.008
182
0.008
230
0.012
241
0.012
235
0.020
236
0.120
238
0.020
239
0.025
248
0.020
योग .. 4.936
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा के अन्तर्गत छदहना तालाब एवं नहर योजना का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 137 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) . में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील-त्योंथर
[भाग 1 (ग ) ग्राम-महेबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.869 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित भूमि (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
1.062
0.400 99
100
1.200
2.715
9.105
2.134 101
8.196
110/1
3.353
0.809
0.809 111/2
0.639
0.639
0.643 111/3
0.643
0.639
0.639 111/4.
111/5
0.910
0.910 111/6
0.910
0.910 111/7
0.910
0.910 111/8
0.607
0.607
0.607
0.607 111/9
0.607
111/10
0.607
1.823
1.823 112/1 क
0.909
0.909
112/1 ख
1.315
1.315 112/1 ग
1.315
1.315
0.909
0.909 112/1 घ
1.215
1.215 112/1 ङ
0.405
0.405 112/2
4.626
113/1क
0.834 113/1 ख
2.023
113/2
6.070
2.100 114/1
4.552
2.160 114/2
4.552
2.140 136/1
1.444
0.028 136/4
0.579
0.012 112/515/1
6.030
2.015
0.405
112/615/2
0.405
2.340 597/ 1 क
8.094 भाग 1 ]
1763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
(3) 98/1
2.425
98/2क/1
0.474
98/2क/2
0.809
98/2ख/1
0.405
0.576
0.365
98/2ख/2
98/2ख/3
0.770
98/2ख/ 4
0.416
80.289
योग ..
34.869 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा के अन्तर्गत शंकरपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 139 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम-शंकरपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.584 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित भूमि (हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
6.925
67
0.220 73
0.220
8.619
74/1
3.642
0.051 74/2
2.428
0.035 74/3क
1.214
0.204 74/3ख
10.526
78
0.360
0.067 79
0.362
0.060 81
0.336
0.032 82
0.032
0.283
84
0.299
0.062 85/1
0.425
0.010
(2)
(3)
(1)
48/1
3.121
48/2क
0.030
48/2ख
0.010
48/3
0.809
2.023
48/4
2.023
48/5क
48/5ख
6.071
0.357 48/6
0.607
48/7
0.202
48/8
0.607
48/9
0.526
48/10
0.081
41/1क
0.983
1.446
41/1ख
2.428
41/2
41/3
2.023
41/4
0.809
0.091 41/5
1.720
41/6
6.070
41/7
0.709
4.047
41/8
44/1
0.405
0.052 44/2
1.946
45/1क
0.365
45/1ख
0.30
45/2
0.486
45/3
0.405
0.091 45/5
0.121
45/6
0.121
1.584 योग .. 75.732
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा के अन्तर्गत शंकरपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 3 अप्रैल 2012
क्र. 4- अ -82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील-रीठी
(ग ) ग्राम-सैदा, प.ह.नं. 29, नं. बं. 404
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.59 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1234/1418
0.15
1226/1420
0.45
204/1
0.17
1222/3
0.33
1227/1419
0.06
334/1426
0.26
1222/2
0.17
योग 1.59
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- लीपरी जलाशय योजना अन्तर्गत .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 5 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील-रीठी
(ग) ग्राम- मढ़ादेवरी, प.ह.नं. 29, नं. बं. 320 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.11 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
20/1
0.81
20/3
0.35
20/5
0.80
0.60
20/8
20/2
0.80
20/4
0.70
20/7
0.75
0.30
135/1
योग .. 5.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-लीपरी जलाशय योजना अन्तर्गत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 10 अप्रैल 2012
क्र. 2 - अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित भाग 1 ]
1765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- ड़फरयाईकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.013 हेक्टर.
अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर .
वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
212
0.120
213
0.120
214
0.135
215/1
0.153
215/2
0.183
0.014
215/3
404/2
0.230
404/1
0.079
405/1
0.120
405/2
0.060
285
0.320
286
0.152
287
0.155
301/2
0.418
293/1
0.149
293/2
0.362
294
0.021
396/2
0.030
396/3
0.220
3.98/2
0.250
398/3
0.120
398/4
0.274
402
0.220
335
0.200
332
0.452
331/1
0.350
330/ 2/ 2घ
0.100
5.007
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जासकता है.
प्र. क्र. 4- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-सारसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.366 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) 46
(2) 0.366
योग 0.366
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/ शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद 1766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2) (1)
(ग ) ग्राम- रूसल्ली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.450 हेक्टर.
सर्वे
अर्जित किये जाने नम्बर
वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) 18
0.090 19
0.090 20
0.171 26
0.090 25/1
0.061 25/2
0.035 24
0.006 5/2
0.097 5/1
0.100 2/1
0.009 79/3
0.032 79/1
0.009
0.281 79/2
0.087 76/2
345
0.093
0.009 347
0.006 298/1
0.058 299/1
293
0.058 297/1
0.084 297/2
0.019 395
0.054 407
0.152 291
0.032 390
0.090 424/1
0.051 425/2
0.061 425/1
0.006 427
0.022
0.032 149/2
0.077 149/1
148/2
0.100 126/2
0.064 126/1
0.064 124/1
0.113 123
0.006 122/2
0.077 122/1
0.132 (1)
(2)
320
0.097
0.028
319/3
0.079
319/2
0.006
319/1
0.006
318
316/4
0.038
0.022
316/1
316/2
0.009
205/1
0.136
207/1
0.038
208
0.006
0.067
209/2
210
0.071
262
0.067
0.006
261
0.025
239
0.025
238
237
0.019
0.006
236
635
0.119
636
0.142
638/1
0.006
662/2
0.051
0.022
663
0.061
664/2
0.045
664/1
665
0.077
666
0.009
667
0.009
0.116
556
581/2
0.022
0.032
585/2
584
0.006
585/1
0.009
628
0.012
627/1
0.048
615/2
0.051
0.041
618/2
0.032
618/3
0.032
619/2
619/1
0.025
620
0.048
0.064
712/5
173/1
0.093 भाग 1 ]
1767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
715/1
0.048
716/5
0.006
719/1/2
0.058
717
0.084
718
0.123
0.116
721/2
722
0.116
712/6
0.041
711
0.035
709
0.129
0.158
669/2
योग .. 5.450
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जासकता है.
प्र. क्र. 9- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-पाली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.208 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
224
0.034
240
0.110
0.061
316/ 1क
316/1 घ
0.039
333/1
0.136
338/1
0.058
338/2
0.133
341/1
0.081
341/2
0.061
(2)
(1)
0.179
354/1
356/2क
0.010
356/2ख
0.045
0.087
356/3
0.020
359/3क
350
0.140
336
0.014
योग .. 1.208
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 44- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- नसरतगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.433 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
46/1/2
0.046
0.025
46/2ख/2
46/2ख/3
0.092
0.062
76/1/2
76/1/3
0.038
0.071
76/1/4क
76/1/5
0.074
76/1/6
0.025 योग .. 0.433
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
1768
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 46 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लियें आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम-डंगरवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.674 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
321/15
0.042
0.058
321/16
327
0.097
330/1
0.136
0.009
328/1 क/ 1
0.019
328/1 क/2
328/2/1
0.006
0.006
330/2
329/1
0.123
329/2
0.055
360/ 1 ग
0.107
360/1 क/3
0.019
360/1 ख/3
0.035
362
0.077
363
0.129
0.019
368
367
0.019
370
0.077
372/1
0.006
372/2
0.006
310
0.133
0.087
311
263
0.071
262
0.070
260/1
0.133
[भाग 1
(2)
(1)
260/2
0.022
326/1
0.113 योग .. 1.674
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है-सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 50 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- डफरयाईकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.065 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
4
0.042
7
0.107
9
0.032
11
0.050
12
0.049
14
0.130
15
0.150
45
0.084
44
0.064
0.020
43
46
0.014
47
0.026
327/1/1
0.030
317/1 /2क/1 क
0.160
0.042
317/2
0.026
317/3
0.039
317/4
योग 1.065 भाग 1 ]
1769
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 18 अप्रैल 2012
क्र. 653 -वाचक-प्र. क्र. 15-अ-82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- मनावर
( ग) ग्राम- कुण्डी ( पूरक)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.140 हेक्टर.
सर्वे
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.640
77/2
78/2
0.500
योग : 1.140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. , आर. डी. 145675 मी . से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 73 की टेल माईनर के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 659 -वाचक- प्र. क्र. 20-अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील -मनावर
(ग ) ग्राम- लिम्बी ( पूरक प्रकरण )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.997 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
231/2
0.580
270/1/2
0.012
97/3
0.190
291/1/1
0.100
0.105
15, 16/1 घ
135/4
0.010
योग :0.997
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 127840 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 13 एवं उसकी माईनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 665 - वाचक- प्र. क्र. 16-अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 1770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र,
पत्र, दिनांक 11 मई 2012
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- पटवार ( पूरक प्रकरण)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.847 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
109/1/5
0.180
103/1
0.225
103/2/3
0.225
57/ 1/ 1 क
0.275
65/1ख
0.180
65/3
0.132
62
0.110
109/2/2
0.080
110/2
0.440
योग : 1.847
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. डी. व्हाय. 12 की वितरण नहर एम.एल. - 5 की आर. डी. 250 से 2705 मी . तक एवं उपनहरों के निर्माण हेतु.
(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 24 अप्रैल 2012 क्र. क- भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 11- अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) ग्राम-कंदारी
(घ) क्षेत्रफल-09.84 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
54/1
0.14
55
0.40
62
0.16
63
0.01
68
0.03
0.12
69
70
0.10
76
0.01
0.04
77
0.03
78
79
0.04
80
0.12
0.03
81
0.03
83
100
0.04
0.08
124
125/1
0.16
0.77
125/3
0.02
133
0.08
673/1
0.20
673/3
673/4
0.14
0.15
673/5, 673/6
0.60
674, 675
677
0.10
0.35
678
0.25
679 भाग 1 ]
1771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
707
0.18
708
0.48
0.20
713
714
0.02
0.02
715
721
0.60
722
0.01
725/1
0.02
725/3
0.30
727
0.03
730/1
0.45
0.50
730/2
0.27
735
0.10
736
737
0.01
0.30
780
0.18
781
0.22
783/1
783/2
0.24
784
0.18
0.05
785
0.02
786
0.48
793/2
793/3
0.35
0.15
794/1
0.01
794/2
883
0.07
0.15
884
885
0.05
योग : 9.84
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.- 2 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. 900 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6.के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बहेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.094
44
80
0.064
योग : 0.158
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 902 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़ 1772
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(ग) ग्राम-खोखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.192
96
0.050
59
योग : 0.242
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 906 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
( ग ) ग्राम-घोड्डिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.156 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
28
0.050
29
0.043
30
0.040
31
0.057
32
0.110
33
0.052
34
0.052
35
0.050
36/1
0.023
36/2
0.023
37/1
0.013
(2)
(1)
37/2
0.013
38
0.039
87
0.043
0.026
98
99
0.167
100/1
0.060
100/2
0.060
101
0.166
0.040
108/1
0.040
108/2
139
0.086
182
0.032
योग : 1.156
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 908 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- बुदामा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.627 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
255
0.084
256/1
0.072
256/2
0.024
257
0.336
0.076
258/1 , 258/2 , 258/2डी, 258/3 258/4, 258/4डी
258/5 भाग 1 ]
1773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
273
0.051
275
0.072
276/2
0.252
414
0.017
416
0.010
417/1
0.081
417/2
0.199
418
0.302
419/1
0.206
491/2
0.210
448/1
0.004
448/2
0.004
453
0.141
454
0.080
455/1
0.022
455/2
0.082
456/1
0.005
456/2
0.005
458/1
0.071
458/2
0.070
459
0.151
योग : 2.627
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 910- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर
(2)
(1)
(ग ) ग्राम-डीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.380 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.067
1212
1213
0.011
0.010
1216
1218
0.120
1219
0.010
1222
0.094
1223
0.171
1225
0.034
1306
0.004
1307
0.160
1308
0.50
1313
0.240
1314
0.004
1322
0.140
0.050
1323
0.015
1324
1325
0.096
1326
0.206
1367
0.043
0.007
1368
1369
0.150
1376
0.011
1378
0.007
0.077
1379
1380
0.015
0.072
1381
0.050
1382
1383
0.029
1384
0.024
1390
0.003
1391
0.006
0.010
1392
1393
0.010
0.040
1394
1395
0.050
0.094
1396
1397
0.031 1774
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
1411
0.020
1412
0.205
0.159
1413
1414
0.002
1415
0.115
1416
0.080
1417
0.024
1428
0.016
1429
0.032
1656
0.120
1683
0.020
1684
0.026
1685
0.048
1686
0.064
1693
0.013
1695
0.010
1696
0.096
1697
0.007
1698
0.115
1699
0.134
1700
0.090
1701
0.023
1708
0.030
योग : 3.290
म. प्र. शासन
0.050
1249
1393
0.010
1708
0.030
योग : 0.090
कुल योग : 3.380
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 912- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-खाम्हा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.910 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
214
0.096
0.221
216
222
0.130
223
0.140
224
0.200
265
0.130
262
0.106
0.128
263
259
0.335
246
0.115
245
0.075
242
0.005
130
0.077
131
0.255
132
0.064
129
0.113
128
0.030
127
0.025
126
0.067
501
0.005
0.208
502
513
0.131
514
0.098
512
0.051
511
0.031
564
0.231
0.080
565
566
0.005
567
0.303
568
0.005
617
0.439
0.058
618 भाग 1 ]
1775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
619
0.018
620
0.057
621
0.093
623
0.264
624
0.289
633
0.112
निजी भूमि : 4.790
292
0.020
510
0.100
शासकीय भूमिः 0.12
महायोग : 4.910
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 914- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम-खूँथी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.395 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.016
1 दुमट
0.110
4 दुमट III
5
0.036
0.033
6 दुमट III
9
0.004
0.044
25 भूरा 1
0.063
26 भूरा 1
0.089
27/1 दुमट
3
कुल योग : 0.395
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 916 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-गीधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.240 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर (1)
(हेक्टेयर में) (2)
निजी भूमि
5/1
0.118
5/2
0.002
6
0.033
7/1
0.047
7/2
0.047
18
0.016
35/1
0.056
35/2
0.055
68
0.108
0.108
69
70
0.146
73
0.024
0.064
74
36/1
0.105
36/2
0.105
37/1
0.008
67
0.008
75
0.079
76
0.046
83
0.065
कुल योग : 1.240 1776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2012
क्र. 938 - प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम-चोरमारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.471 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
निजीखाता
(1)
(2)
961
0.048
966
0.032
965
0.254
964
0.016
934
0.187
933
0.024
932
0.058
931
0.024
930
0.389
0.016
929
916
योग :
0.423 1.471
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 1012- प्रशा.- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- बगहाई कोठार
हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.887
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
निजी खाता
(1)
(2)
963
0.244
0.312
1039
0.016
965
945
0.014
946
0.082
944
0.029
942
0.155
0.012
941
0.088
940
939
0.064
0.368
928
927
0.138
926
0.142
855
0.176
856
0.160
839
0.104
0.144
829
826
0.080
825
0.152
824
0.080
0.056
823
822
0.224
821
0.168
801
0.160
545
0.184
546
0.144
539
0.060
538
0.038
525
0.237
526
0.144
0.013
527
567
0.013
502
0.076
501
0.112
0.020
454
500
0.048
455
0.006
498
0.072 भाग 1 ]
1777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2) (1)
458
0.001 463
0.160 464
0.012 450
0.032 418
0.123 417
0.006 416
0.028 419
0.040 415
0.016 411
0.016 412
0.016 414
0.012 371
0.040 372
0.004 373
0.078 365
0.088 364
0.014 363
0.058 362
0.012 165
0.038 166
0.026 167
0.104 170
0.086 171
0.009 174
0.072 175
0.040 178
0.088 182
0.088 192
0.104 191
0.101 193
0.043 196
0.028 195
0.030 197
0.072 200
0.096
0.056 202
204
0.120 207
0.064 208
0.104
(2)
(1)
211
0.096
213
0.036
212
0.192
0.408
232
0.016
233
0.344
234
242
0.016
0.011
241
243
0.034
0.058
244
0.072
245
257
0.016
367
0.056
368
0.016
0.065
164
160
0.047
0.078
161
0.010
162
158
0.014
157
0.108
0.108
154
152
0.035
116
0.022
117
0.144
118
0.022
125
0.058
121
0.050
119
0.050
0.202
105
0.007
102
78
0.245
0.004
79
80
0.014
81/1052
0.468
0.173
81
82
0.007
61
0.180
0.014
60
0.156
56 1778
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
59
0.030
57
0.014
53
0.220
52
0.173
51
0.166
49
0.043
48
0.050
43
0.079
योग : 10.887
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 1014 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम-खारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.378 हेक्टर .
खसरा
कुल रकबा अर्जित भूमि नम्बर
(हेक्टेयर में) (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 193
0.231
0.019 200
0.805
0.041
(3) (1)
(2)
0.286
184/1
0.103
0.288
184/2
0.012 177
2.686
1.249
27
0.011
0.296
34/1
0.296
34/2
0.192 34/3
0.097
34/4
0.498
कुल अशासकीय भूमि : 0.378 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
क्र. 1028 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- महुरछ कन्दैला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.160 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
निजी खाता
0.145
250में से 234में से
0.015
0.160
कुल अर्जित रकवा.
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की महुरछ माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
1779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1030 -प्रशा.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- तपा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.307 हेक्टेयर..
भूमि का क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा ( हेक्टेयर में )
(हेक्टेयर में)
निजी खाता
(1)
(2)
(3) 891/2ड
0.020
0.019 891/2च/1
0.008
892/1
0.551
0.288 892/2
0.547
कुल अर्जित रकवा : 0.307 (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि/शेष भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012
क्र. - 2983 - दस- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग ) ग्राम- बहपुर, बहपुरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.269 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में )
(2)
1.214
49/424
0.133
0.720
(1) 97/4 331/3
340/4
0.202
योग : 2.269
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. नोनघटी जलाशय निर्माण डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 26 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया 1780
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(ग) ग्राम - उपरांय
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-0.14 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
694/1
0.14
योग : 0.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- राजघाट परियोजना के अंतर्गत दतिया सिंचाई नहर की विस्तारित की 1 एल माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- भागौर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.42 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
1980
0.45
1982
0.08
0.06
1986
1985
0.12
1987
0.03
1988
0.04
1998
0.06
1999
0.10
2041
0.08
2033
0.03
2040/1
0.12
2040/2
0.05
2037
0.16
2038
0.02
2036
0.16
2035
0.10
(2)
(1)
2034
0.03
2063
0.04
2064
0.08
0.10
2062
0.04
2066
2068
0.08
2071
0.10
2079
0.02
2080
0.04
2081
0.03
0.20
2082
योग : 2.42
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत गोपालपुरा नाला की नहर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, भू- अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-खमैरा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.51 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
589
1.12
0.37
601
611
0.64
612
0.38 योग : 2.51
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत गोपालपुरा नाला के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
प्र. क्र. 04- अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क ) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- सुमावली
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-2.25 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
138
0.58
46
0.06
45
0.45
44
0.43
388
0.73
योग : 2.25
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 05- अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील-दतिया
(ग ) ग्राम-राजपुर
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर.
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा (1) 363
(2) 0.57
366 Min .
0.26 योग : 0.83
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कसाना नाला के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- काम्हर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-1.17 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
212
0.13
263
0.02
213
0.01
0.02
294
245
0.12
0.11
244
260
0.02
0.06
261
262
0.06
0.02
247
256
0.08
257
0.07
295
0.45 योग : 1.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कसाना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 1782
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क ) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम-सनौरा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.52 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2
0.21
3
0.12
0.15
4
8
0.04
योग : 0.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- राजपुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-4.38 हेक्टर.
खसरा
नंम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
419
0.03
421
0.10
422
0.04
424
0.04
119
0.05
425
0.02
83
0.02
(1)
(2)
370
0.03
0.25
369
171
0.18
349
0.10
124
0.01
351
0.24
331
0.12
305
0.15
330
0.16
328
0.04
0.02
329
306
0.12
333
0.02
0.15
170
176
0.18
121
0.14
0.15
120
169
0.05
168
0.02
178
0.05
0.12
177
123
0.12
122
0.15
106
0.08
105
0.01
108
0.12
107
0.18
85
0.24
0.12
84
0.05
196
195
0.05
0.22
201
200
0.32
0.12
211
योग : 4.38
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
प्र. क्र. 09- अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- ढांकरी
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-5.74 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
465
0.09
460
0.03
447
0.05
459
0.02
448
0.05
710
0.25
0.02
709
449
0.30
450
0.10
451
0.15
452
0.05
453
0.20
298
0.16
0.28
292 Min .
307
0.07
310
0.12
311 Min .
0.25
405
0.02
406
0.02
235
0.14
312
0.15
0.15
398
388
0.02
399
0.02
401
0.14
389
0.03
396
0.15
392
0.06
393
0.08
394
0.03
391
0.12
333
0.10
336/1
0.18
(2)
(1)
336/2
0.02
334
0.04
337
0.02
0.12
248
245
0.02
238
0.05
237
0.04
236
0.04
255
0.02
254
0.12
244
0.03
0.04
259
256
0.04
261
0.12
0.06
241
242
0.02
234
0.12
0.08
207
205
0.05
0.25
204
0.02
689
0.02
202 Min .
701
0.10
702
0.04
700
0.12
0.18
703
711
0.18
466
0.03
309
0.01
246
0.02
0.10
708
717
0.02
योग : 5.74
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 1784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- बरौदी
( घ ) अर्जित क्षेत्रफल-6.29 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
765
0.05
766
0.15
767-
0.04
761
0.01
760
0.10
665
0.05
764
0.08
0.04
611
762
0.28
0.30
599
763
0.03
744
0.31
673
0.18
672
0.01
667
0.18
613
0.06
594
0.15
612
0.08
610
0.14
600
0.13
424
0.06
563
0.10
564
0.08
417
0.16
593
0.06
418
0.22
415
0.18
423
0.27
403
0.10
404
0.11
400
0.02
392
0.01
230
0.02
458
0.45
395
0.03
(2)
(1)
217
0.04
218/3
0.01
0.02
214
211
0.04
0.05
218/1
0.02
218/2
0.20
210/1
0.07
210/3
199
0.03
0.02
194
218/4
0.07
220
0.12
0.12
420
0.07
595
596
0.02
209
0.22
397
0.06
0.16
208
207
0.07
201
0.60
202
0.04
योग : 6.29
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- नौनेर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-9.86 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
2250/1
0.02
2244
0.13 भाग 1 ]
1785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 2250/2
0.10 2249
0.06
0.02 2263
2248
0.15 2268
0.20 2271
0.02 2284
0.07 2272
0.04 2269
0.04 2270
0.02 2280
0.08 2279
0.09 2278
0.01 2290
0.11 2291
0.11 2351
0.04 2352
0.16 2353
0.01 2120
0.18 2119
0.12 2122
0.08 2276
0.08 2147
0.30 2146
0.10 2133/1
0.15 2134
0.05 2135
0.10 1436
0.04 2136
0.28 2130
0.01 1508
0.05 1510
0.05 1512
0.12 1507
0.05 1511
0.09 1513
0.12 1515
0.03 1517
0.01 1516
0.07 1518
0.01 1031
0.28
(2)
(1)
1033
0.01
0.12
1034
0.14
906
0.04
909
0.15
876
0.17
910
0.07
911
912
0.12
875
0.09
789
0.17
787/1
0.08
786
0.10
788
0.08
785
0.10
478
0.02
510
0.01
477
0.04
261
0.09
239
0.46
479
0.60
481
0.04
489
0.03
424
0.02
423/2
0.06
496/2
0.10
0.07
497/2
0.07
497/1
509
0.26
0.01
508/4
0.02
508/5
0.02
508/6
0.25
507
0.02
495
538
0.06
0.01
537
535
0.12
0.06
534
539/1
0.06
539/2
0.02
540
0.03
541/1
0.02 1786
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
541/2
0.01
533
0.01
528/1
0.09
527
0.06
0.02
295
296
0.14
299
0.18
302
0.02
298
0.02
2151
0.04
0.18
1030
792
0.12
899
0.06
0.01
801
260
0.15
300
0.03
301
0.10
285
0.09
283
0.06
305
0.08
281
0.08
282
0.14
248
0.06
259
0.25
योग : 9.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 28 अप्रैल 2012 प्र . क्र. 12 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को
[भाग 1 इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-चीनौर
(ग ) ग्राम-कछौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.599 हेक्टर .
अर्जित रकबा सर्वे
नं.
(हे. में. )
कुल रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
(3)
0.554
0.136 718
719
0.491
0.075
0.126
720/1
0.055 720/2
0.126
721
0.115
0.046
0.029 722
0.491
725
0.774
0.019
0.418
1023 मिन
0.288 1023 मिन 0.418
0.418
1023 मिन
0.108 1024
0.293
1026
0.029
0.533
1036
0.920
0.112 1037
0.018
0.920
0.005 1038
1.411
1052
4.107
0.299
2.571
0.239 1053
1.400
0.190 1057
1058
0.118
2.090
1061/1
0.711
1061/2
0.711
0.357 1061/3
0.721
0.366
1063 मिन
0.138
1.379
1063 मिन
1.714
0.109 1064 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 1065
0.261
0.069 1068 मिन
1.212
0.179 1068 मिन
1.212
1071 मिन 0.131
0.058 1071 मिन 0.130
1117
0.836
0.166 1129 मिन 0.888
1129 मिन
0.325
1.464
1.464
1129 मिन
1129 मिन 0.888
1133
0.182
0.637
1134
0.052
0.763
1135
0.961
0.273 1136
0.627
0.099 1137
0.867
0.118 1138
1.536
0.003 1141
0.154
1.170
0.742
1142
0.194 1147
1.756
0.309 1148
0.711
0.047 1191/1
0.418
1191/2
0.818
0.257
0.206
1191/3
1192
0.251
0.060 1194
0.627
0.065
0.620
1195 मिन
0.620
1195 मिन
0.388 1195 मिन 0.620
1195 मिन 0.627
1.411
1196
0.218 1229
1.672
0.151 1232/1
0.111
1.139
1232/2
2.017
0.003 1237
2.017
1238
0.330
2.644
1239 मिन 0.731
0.096 1239 मिन 0.732
1251
0.125
0.015
1787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(3) (1)
1255
1.641
0.370
0.011
0.867
1256
1.118
1257 मिन
0.386 1257 मिन 0.930
0.003 1261
0.815
1269
5.320
0.375
0.206 1270
1.505
0.544
1278 मिन
0.257
0.544
1278 मिन
1267
0.122
1.756
0.742
1279
0.197
0.303
1.494
1280
1281
0.669
0.123 1286
2.372
0.643 1288
0.093
1.181
0.627
1390 मिन
0.195 1390 मिन
2.038
1391
1.024
0.110
0.972
0.213 1392
0.732
0.058 1393
0.501
1405/1 मिन
0.281 1405/1 मिन 0.251
1405/2
0.742
0.201
1.212
1408
1409
0.145
2.330
1413
0.857
0.140 1414
0.752
0.136
0.534 1417 मिन 0.418
1.233
1417 मिन
1418
0.201
1.035
0.491
0.188 1419
0.653
1420 मिन
0.013
0.63
1420 मिन
1.045
1422मिन
0.413 1422 मिन 0.627
0.606
1437 मिन
0.038 1437 मिन 0.606
0.627
1437 मिन
0.606
1438 मिन
0.116
0.606
1438 मिन 1788
(3) (1)
(2)
1440
0.993
0.096 1441/1
0.710
1441/2
0.711
0.235
0.711
1441/3
1450
1.003
0.179 1451
1.974
0.131 1453
0.721
0.026 1455/1
4.912
1455/2
4.322
0.276 1455/3
4.725
1455/4
3.135
1471
1.170
0.258
0.810
1472मिन
0.036
0.810
1472मिन
0.836
1487 मिन
0.292
0.920
1487 मिन
1488
1.233
0.072 1490
1.975
0.384 1492
2.268
0.021 1496
0.930
0.115
1.693
1497
0.115
योग .. 14.599 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री. क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(ग ) ग्राम- जुझारपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.979 हेक्टर.
सर्वे नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
कुल रकबा (हे. में. )
(3) (1)
(2)
28
10.682
0.371
0.445 56
9.761
9.552
0.138 68
69
0.690
0.098 70
0.098
0.637
71
0.835
0.115 73
0.920
0.144
0.127 74
1.871
75
0.038
0.397
78
2.247
0.207 130
2.445
0.148 133
0.920
0.198 134
0.066
0.972
141
2.769
0.381 143
0.198
6.490
145
1.390
0.191 146
0.016
0.617
योग .. 2.979 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री. क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर भाग 1 ]
1789
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(ग ) ग्राम- पीपरीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.036 हेक्टर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. )
अर्जित रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
(3) 23
0.073
0.554
24
0.036
1.703
148
0.596
0.094 150/1
1.771
0.047 150/2
2.222
0.058 152
1.223
0.025 160/1
3.303
0.110 160/2
0.857
0.029 160/3
0.982
0.033 162
1.651
0.113 164
2.999
0.281 165
0.137
1.254
1.036
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 15- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग ) ग्राम-कीरतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.069 हेक्टर .
सर्वे नं.
अर्जित रकबा (हे. में. ) (3) कुल रकबा (हे. में. ) (2)
(1)
0.345 9
4.902
0.070 14
0.920
15
0.818
7.326
5.164
52
0.339 55
5.696
0.315 173/1
0.919
0.041 173/2
0.920
0.041
1.202
175
0.312 179/1
0.659
0.053 179/2
1.860
0.150
0.988
181/1
0.030 181/2
0.988
0.030 181/3
0.029
0.987
181/4
0.030
0.988
0.224 195
5.090
201
1.233
0.157 202
0.742
0.144 204
0.366
0.126 208
1.599
0.113 209
0.366
0.008
0.011 220 मिन
0.437
0.011 220 मिन
0.438
221
0.173
1.003
1.359
0.098 234मिन
0.784
0.056 234मिन
0.500
0.036 234मिन
0.500
0.036 234 मिन
0.111
0.008 234मिन
0.500
0.036 234मिन
0.627
0.045 234मिन
0.036
0.50
234मिन
1.555
234मिन
0.113
0.500
0.019 236 मिन
0.418
0.016 236 मिन
4.069
योग .
1790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम-लधवाया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.695 हेक्टर.
अर्जित रकबा सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(हे. में. ) (1)
(2)
(3) 11
0.575
0.213 12
0.92
0.143 13/1
1.254
0.085 13/2
0.49
0.034 16 मिन
0.084
0.004 16 मिन
0.219
0.012 17 मिन
0.303
0.132
0.084
0.037 17 मिन
18
2.278
0.070 24
0.075
0.679
25
4.421
0.521 31
2.299
0.033 54
2.414
0.077 56
1.871
0.243 57
1.129
0.153 73/मिन-1
0.952
0.074 73/मिन-2 0.953
0.074 73/मिन-3
1.00
0.077 74/1
0.222
2.727
74/2
6.878
0.559 83
1.515
0.283 84/1
1.285
0.081
[भाग 1
(3) (1)
(2)
0.002 84/2
0.021
85/1
0.888
0.108
0.742
0.091 85/2
0.294 316
6.636
318/1
2.384
0.302 318/2
2.392
0.303 322मिन
2.320
0.358
2.320
322मिन
0.359
0.359 322मिन 2.320
323/1
0.489
1.489
324/2
0.307
0.930
0.429 335
5.489
336/1
1.170
0.092
6.695
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17-अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- बड़की सराय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.969 हेक्टर .
सर्वे
अर्जित रकबा
कुल रकबा
नं.
(हे. में. )
(हे. में. )
(2)
(1)
(3) 906
4.668
0.264 907
0.969
0.058 910
2.729
0.269
0.070 913
1.703 भाग 1 ]
1791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
(3) 914
0.639
0.168 915
0.005
0.136
916
0.815
0.019 917
0.648
0.061 918
2.926
0.370 928
1.599
0.349 929
1.108
0.083 931
1.609
0.070 1000
1.763
0.110 1002
1.766
0.073
1.969
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनौर
(ग ) ग्राम- पुरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.217 हेक्टर.
सर्वे
अर्जित रकबा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(हे. में. )
(2)
(3) (1)
07
0.460
0.165 17
0.784
0.013 18
1.411
0.002 21
0.133
1.641
22
1.411
0.240
(2)
(3) (1)
25
0.867
0.139
1.641
0.212 26
0.212 74
4.467
77
0.207
1.536
78
2.696
0.386 79
1.442
0.115 80
2.571
0.020
0.127 135
1.076
0.126 138
1.254
139
0.120
4.096
2.217
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग). ग्राम-फतेहपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.345
396
397
0.193
0.146
398
403
0.066
योग : 0.75 1792
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनौर
(ग ) ग्राम -ऐराया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.303 हेक्टर.
सर्वे
अर्जित रकबा
कुल रकबा
नं.
(हे. में. )
(हे. में. ) (1)
(2)
(3) 94
0.167
0.011 99
0.439
0.013 100
0.178
0.090 101
0.690
0.039 121
0.084
0.047 122
0.178
0.063 149/1
0.198
0.163 149/2
0.168
150
0.031
0.007 151/1
0.105
0.003 151/2
0.104
177
0.303
0.024 196
0.073
0.009
0.428
197
0.194
0.007 198
0.158
199
0.115
0.062 207
0.115
0.019 232
0.324
0.091
0.272
233
0.093
(3) (2)
(1)
0.013
0.261
234
263/1
0.279
2.591
263/2
1.611
0.293
0.690
272
0.230
0.100 273
0.179 292/1
0.979
1.463
292/2
292/3
1.463
293
4.965
0.078
0.705
0.607
294/1
1.127
294/2
1.128
294/3
0.324
0.758
295/1
0.511
295/2
2.079
295/3
1.983
295/4
1.860
0.198 297/1 क
1.860
297/1 क मिन
326
0.188
0.019 329
2.006
0.522 330
3.292
0.502
1.327
336
0.166
0.408
339
0.032 340
0.228
0.909
350
0.063
0.039
0.292
0.077 363मिन
0.261
363मिन
363मिन
0.094
363मिन
0.042
1.076
0.306 365
366/1
0.168
0.415 366/2मि
0.209
366/2मि
0.209
375
0.027
0.461
376
0.219
0.049 399
0.899
0.067 400
0.418
0.153 401
0.010
0.010 भाग 1 ]
1793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
(3) 402
0.721
0.040 403
0.826
0.147 405/1
0.888
405/2मि
0.167
0.253 405/2मि
0.209
492
1.423
0.350 500
0.742
0.005 502
0.345
0.055 503
0.366
0.972
504/1
1.076
0.166 504/2
1.076
558
0.878
0.055 561
0.721
0.150
योग ..
7.303 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. 01- अ-82- भू-अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - राजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- बमीठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.098 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
2.098
96/1/ख
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- इण्डियन रेल्वे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है.
छतरपुर, दिनांक 7 मई 2012
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - लवकुशनगर
(ग) ग्राम - कटहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.870 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
278
0.192
0.086
385
0.007
548
481
0.016
612
0.090
686
0.158
684
0.050
685
0.226
551
0.396
615
0.151
616
0.172
280
0.144
283
0.005 1794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
281
0.152
760
0.156
757
0.064
252
0.250
274
0.486
547
0.450
683
0.035
759
0.237
755
0.052
758
0.295
योग : 3.870
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
( ग) ग्राम- रनमऊ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.925 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
127
0.237
126
0.084
128
0.020
0.295
137
130
0.130
121
0.188
0.324
118 , 119
125
0.259
(2)
(1)
0.324
131
117
0.064
योग : 1.925
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) ग्राम-देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-2.286 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
572
0.080
573
0.304
521
0.128
547
0.210
522
0.028
499
0.090
540
0.140
520
0.010
565
0.130
564
0.116
566
0.010
546
0.210
563
0.210
530
0.170
526
0.320
500
0.130
योग : 2.286 भाग 1 ]
1795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- मड़वा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.677 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
23
0.201
24
0.097
35
0.044
37
0.420
45
0.247
62
0.517
63/1
0.206
63/2
0.068
0.144
199
218
0.028
216
0.024
0.086
217
219
0.256
220
0.086
222
0.201
225
0.016
226
0.036
योग : 2.677
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- बगमऊ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.745 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
218
0.019
220
0.105
221
0.093
222
0.020
233
0.010
232
0.120
234
0.024
217/1
0.043
235/2
0.100
217/2
0.115
219
0.096
योग : 0.745
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर 1796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(ग ) ग्राम- मुड़ेरी उत्तरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.920 हेक्टर .
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
296
1.140
294
0.528
291
0.240
293
0.012
योग : 1.920
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 20- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चंदला
(ग ) ग्राम- नगरौली
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.748 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
498
0.124
0.080
546
758
0.020
0.180
686
703
0.200
545
0.016
668
0.010
659
0.090
771
0.480
772
0.081
[भाग 1 (1)
(2)
777
0.100
759
0.150
0.010
698
700
0.200
656
0.056
0.030
657
551
0.256
667
0.240
658
0.076
497
0.104
500
0.112
502
0.015
0.104
666
548
0.040
688
0.184
0.050
769
552
0.112
547
0.092
550
0.010
558
0.080
0.060
671
689
0.010
0.200
495
0.076
496
553
0.090
687
0.010
योग : 3.748
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-280- ए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- रकरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
बांयी तट नहर कार्य
423
0.05
424
0.15
425
0.19
450
0.07
463
0.05
464
0.03
466
0.13
दांयी तट नहर कार्य
277
0.02
278
0.32
299
0.10
300
0.17
1.28
योग निजी भूमि ..
शासकीय भूमि-
451 , 459 , 462 , 280 0.37
योग शासकीय भूमि .. 0.37
कुल योग . 1.65
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकरिया जलाशय स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-281 - ए-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- पलकी माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.93 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
नम्बर (1)
शीर्ष कार्य
117/3
0.10
118
0.61
119
0.20
120
0.55
124
0.26
125
0.17
1.15
129/1
157
0.81
158
0.65
0.20
159
बांयी तट नहर कार्य
1
0.40
0.12
4
5
0.12
0.15
8
9
0.17
11
0.14
0.32
12
15
0.60
26
0.31
27
0.05
103
0.02
0.18
106/1
106/2
0.09
107
0.02
108
0.21 1798
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
113
0.20
117/3
0.13
7.93
योग निजी भूमि ..
शासकीय भूमि-
4.83
126, 127, 128 , 156 ,
6, 14, 24 , 101 , 116
4.83
योग शासकीय भूमि ..
कुल योग 12.76
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकरिया जलाशय स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-282- ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- नरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.61 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
नम्बर (1)
(2)
नहर निजी भूमि
266
0.160
267
0.260
270
0.120
276
0.190
286
0.150
287
0.130
0.070
291
293
0.060
294
0.100
295
0.150
296
0.150
313
0.080
314
0.140
[भाग 1
(2)
(1)
316/1
0.280
320
0.100
0.040
321
346
0.190
347
0.140
0.030
348/1
348/2
0.300
349/2
0.120
358
0.280
0.200
359
360
0.130
361/1
0.240
0.060
217
0.030
219/1
221
0.020
226
0.050
227/2
0.110
228
0.030
230
0.030
0.140
361/1
0.090
361/2
367
0.080
368
0.030
0.060
369
370
0.140
0.120
190
0.080
191
192
0.020
197
0.160
198
0.020
204
0.120
239
0.080
240
0.050
0.060
241
244
0.180
0.020
348/1
361/1
0.020
5.610
योग निजी भूमि..
नहर कार्य निजी भूमि-
0.240
315 , 319 , 322 , 364
254 , 268 , 275 , 278 , सकल योग 5.850
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोरखपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
क्र. भू-अर्जन-( अ -82) 2011-12-283 - ए. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- भरवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.902 हेक्टर.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
दांयी नहर निजी भूमि
33
0.110
29
0.064
28/1
0.025
28/2
0.025
27
0.090
26
0.090
22
0.013
69
0.110
71
0.020
73
0.230
74
0.160
78
0.050
79
0.030
82
0.230
87
0.130
103
0.250
102
0.100
108/1
0.065
101
0.110
1.902
योग निजी भूमि ..
नहर कार्य निजी भूमि-
0.113
39 , 46 , 70 , 77 ,
84, 90 , 100
सकल योग
2.015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12-284- ए.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- पड़रियामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.830 हेक्टर.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
बांयी नहर निजी भूमि
303
0.100
298/4
0.120
297
0.020
291
0.050
0.075
295
0.060
293
290
0.060
277/1
0.130
275/1
0.070
275/2
0.060
274
0.040
272
0.010
273
0.040
263
0.090
265
0.019
0.080
257/2
256
0.030
255
0.079
254
0.070
437
0.090
444
0.050
446
0.010
445
0.050
0.030
490
0.100
489
0.025
488
487
0.020
0.038
485
484
0.050 1800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
516
0.050
517
0.036
515
0.079
628/1
0.070
627
0.030
625/1
0.040
625/2
0.040
617
0.040
618
0.070
620
0.010
619
0.040
615
0.080
604
0.100
603
0.020
594
0.130
572
0.110
575
0.140
563
0.080
2.830
योग निजी भूमि ..
नहर कार्य निजी भूमि-
0.150
308 , 296 , 292 , 280 ,
270 , 451 , 247, 481 ,
493, 629 , 593 , 571
सकल योग
2.980
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-(अ -82 ) 2011-12-285- ए. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- सारंगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.386 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
नहर कार्य निजी भूमि
386
0.030
377
0.133
379
0.300
373
0.048
372
0.220
369
0.150
399
0.200
300
0.240
0.132
301
303
0.210
304/1
0.110
0.110
304/2
304/3
0.110
303
0.018
306/2
0.290
285/441
0.072
0.060
282
283
0.030
0.040
279
278
0.060
277
0.030
276
0.040
0.070
275
274
0.005
273
0.080
0.060
271
270
0.050
272
0.010
269
0.040
0.010
268
0.150
267
0.090
262
0.030
261
0.350
239/1
239/2
0.070
244
0.120
176
0.200
152
0.100
153
0.015
173
0.110
172
0.110 भाग 1 ]
1801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
161
0.100
162
0.190
112
0.090
370
0.020
372
0.190
373
0.050
364
0.027
400
1.130
401
0.710
377
0.576
योग निजी भूमि 7.386
नहर कार्य निजी भूमि
392, 378 , 370 , 217 ,
0.405
309 , 284 , 265 , 263 , 242, 243 , 182 , 150 ,
370, 50
7.791
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सांरगपुर पड़रिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2011-12-287 - ए- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील -डिण्डौरी
( ग ) ग्राम- सूरजपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
नहर निजी भूमि
124/1
0.180
137
0.240
138
0.030
142
0.090
(2)
(1)
160
0.200
162
0.070
163
0.100
165
0.200
183
0.060
184
0.060
186
0.280
1.510
योग निजी भूमि ..
नहर कार्य निजी भूमि
143
0.020
1.530
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोरखपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 1 मई 2012
रा. प्र. क्र. 02- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख ) . तहसील- बुरहानपुर
(ग ) ग्राम - जाफरपुरा , दौलतपुरा , जसौंदी, रायसेना (घ) लगभग क्षेत्रफल- 64.933 हेक्टर ( बांध निर्माण एवं
नहर निर्माण हेतु ) .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-दौलतपुरा ( तालाब हेतु )
197/1
2.01
197/2
1.20 1802
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 203/1
0.826 203/3
1.08 206
0.16 204
0.06 207
2.574 214
0.14 215
0.59 216
1.10 225
0.33 226/1
2.29
2.63 226/2
227/1
1.94 227/2
1.01 229
3.25 230
0.70 238
0.43 239
1.03 247/1
2.26 247/2
1.79 250
0.58 251
1.96 254
1.05 252
1.49 258
0.29 253
0.51 261
1.67 263/1
1.90 263/2
1.20 263/3
1.20
0.80 263/4
265/1
2.09 265/2
0.80 266
2.83 269
0.76 271
0.25 272/1
1.13 272/2
1.12 272/3
1.12 272/4
1.10 273
3.34 274
1.75
ग्राम-जाफरपुरा 22
0.35 24
0.09
[भाग 1 (1)
(2)
25
0.14
28
0.05
34
0.47
ग्राम-दौलतपुरा ( नहर कार्य हेतु )
142
0.120
143
0.120
155
0.080
144/1
0.140
0.050
144/2
147
0.090
173
0.240
174
0.090
176
0.072
178
0.050
182/1
0.096
182/2
0.096
207
0.106
ग्राम-रायसेना
73/3
0.060
72/4
0.048
72/3
0.096
71/2
0.216
0.048
70/4
0.096
70/3, 70/2
70/1
0.048
69
0.170
77
0.110
76/1
0.064
0.130
76/2
75
0.120
74
0.010
171/2
0.070
172
0.065
173/1
0.060
174
0.024
175
0.065
176
0.045
177
0.041
0.067
143
142
0.041
141/1
0.026
141/2
0.024
139
0.050 भाग 1 ]
1803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 146
0.110 147
0.060 150/3
0.019 123
0.029 124/1
0.024 124/2
0.024 125/1
0.072 126
0.020
ग्राम-जसौंदी 88/1
0.064 88/2
0.064 89/1
0.060 90/2
0.075 97/2
0.012 97/1
0.048 91/1
0.085 91/2
0.030 107/2
0.050 107/3
0.050 107/4
0.030 107/1
0.060 109
0.130 110/2
0.043
0.200 110/1
111/3
0.105 135
0.264 100/1
0.030 100/2
0.036 100/3
0.030 123/1
0.130 124/2
0.430 125/1
0.115 125/2
0.062 196/1
0.100 126
0.154 198
0.120 133/1
0.020 133/2
0.052 133/3
0.048 133/4
0.216 147
0.130 139
0.050 138
0.144
(2)
(1)
0.14
137/1
0.334
127
124/1
0.130
0.150
132/1
64.933
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अंजनडोह तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
रा. प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- बुरहानपुर
(ग ) ग्राम- धामनगाँव, गोलखेड़ा, गोंधनखेड़ा, चापोरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 118.225 हेक्टर ( बांध निर्माण एवं नहर निर्माण हेतु ).
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम- धामनगाँव ( तालाब हेतु )
155/1
0.036
155/2
0.024
155/3
0.010
155/4
0.010
155/5
0.030
166
0.16
167
0.05
0.14
168
169
0.45 1804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 170
0.90 171
0.85 176
3.58 179
0.99 181
0.65 180
0.90 182
2.99 183
4.20 186
0.93 187
0.50 412
0.20 188
1.38 189
0.70 190
0.64 191/1
1.32 191/2
0.40 192
1.16 193
1.16 194/1
0.63 194/2
0.63 327
0.43 195/1
0.52 195/6
0.29 195/2
0.80 195/3
0.40 195/4
0.40 195/5
1.39 196
2.23
2.50 201/1
201/2
0.80 201/3
0.40 325
1.57 329
1.93 330/1
0.40 330/3
0.20 409
0.76 330/2
0.93 331
0.67 332
1.07 333
1.27 334
0.69
(2)
(1)
335
0.58
336
0.18
337
0.90
339/1
0.85
339/2
0.75
340/1
0.77
340/3
0.81
0.05
346
351
0.24
353
0.37
355
1.10
357
0.12
362/1
0.73
362/2
0.73
363/1
1.03
363/2
0.40
364
0.58
365
0.15
396
0.20
397/1
0.16
1.21
366
367
0.69
371/1
1.04
371/2
0.81
0.10
372/1
372/2
0.80
0.60
372/3
0.81
372/4
0.47
373/1
373/2
1.91
374
0.36
0.44
375/2
1.35
388
377
1.20
0.27
375/1
376
1.06
380
1.00
0.87
381
385/1
0.80
385/2
1.55
389/1
0.39 भाग 1 ]
1805
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2) (1)
389/2
0.39 389/3
0.39 395
0.66 389/4
0.38 389/5
0.38 390
0.60 394
0.40 406
0.79 397/2
0.61 398
2.92 399
1.05 402
0.83 403
0.83 404
0.60 405/1
0.43 405/2
0.61 407
0.62 408
1.46 410
0.10 413
0.74 414
0.69 415
1.32 416/1
0.75 416/2
0.87 421
0.50 422
0.46 424
0.16 423
0.60 425
0.08 444
0.01 446/1
0.16 446/2
0.14 454
0.51 455
0.30 456/1
0.26 456/2
0.60 457
0.52 458
0.36 459
0.32 462
0.48 463
0.65 (1)
(2)
1.42
464
465
0.67
466
1.03
467
0.20
468
0.14
469/1
0.16
469/2
0.11
0.03
470
493
0.16
494
0.35
495
0.57
496
1.17
0.17
499
503/1
0.30
0.30
503/2
0.08
504/1
504/2
0.12
ग्राम-गोलखेड़ा
245
0.08
265
0.06
0.20
246
248/1
0.24
248/2
0.06
0.08
248/3
256
0.30
261
0.10
0.13
262
266
0.12
267
0.12
271
0.70
272
0.40
273/1
0.10
0.07
273/2
ग्राम- धामनगाँव ( नहर कार्य )
5/1
0.140
7/1
0.070
7/4
0.030
34
0.080
35
0.100
36
0.045 1806
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 37
0.045 38
0.210 42
0.110
0.038 65
67/1
0.038 69/1
0.102 83
0.020 92
0.134 237
0.120 93
0.256 111
0.100 112/1
0.050 112/4
0.050 113
0.080 114
0.090 116
0.100 118/3
0.055 118/2
0.045 118/4
0.110 149
0.180 205/1
0.064 210/1
0.016 210/2
0.016 210/3
0.016 211
0.100 212
0.060 213
0.080 236
0.110 239/2
0.006 241
0.048 242
0.038 263
0.110 264/1
0.006 264/2
0.100 264/3
0.080
0.110 266/2
276/1
0.024 277
0.064
0.070 278
276/2
0.024 299/1
0.020 (1)
(2)
0.080
299/2
0.032
299/4
303/1
0.022
0.022
303/2
303/3
0.057
304
0.044
305
0.032
306
0.072
307
0.072
0.025
308
271/5
0.120
309
0.038
0.016
310/1
310/2
0.016
271/2
0.070
271/3
0.080
271/4
0.060
ग्राम-चापोरा
789
0.020
790
0.060
0.040
791
792
0.020
793
0.090
0.040
794
795
0.130
797
0.130
798
0.155
812/1
0.025
812/2
0.025
819/1
0.020
819/3
0.020
820
0.036
0.040
876/2
821
0.032
822
0.250
858
0.040
860
0.020
872/1
0.025
872/2
0.004
873
0.032
859
0.014 भाग 1 ]
1807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2) 875
0.045 877
0.040 878
0.050
0.270 897
907
0.020 920
0.020 917/1
0.010 917/2
0.020 918
0.050 919
0.050 921
0.110 922
0.050 934/2
0.040 934/3
0.040 937/2
0.050 944/1
0.080 944/2
0.010 945
0.100 952
0.140 946
0.030
0.080 955, 956
1120
0.120 1219/2
0.170 1222/1
0.050 1223
0.030 1224
0.030 1247/1
0.030 1247/2
0.030 1248
0.080 1250
0.020 1252/1
0.020 1252/5
0.020 1252/2
0.020 1252/4
0.020 1254/1
0.060 1254/3
0.050
0.180 1255, 1256
1257, 1258
0.140 1269/1
0.100 1269/2
0.100 1270
0.050 (1)
(2)
1276
0.120
0.120
1277/1 , 1277/2
0.050
1278/1
0.050
1278/2
1280/2
0.180
1312
0.040
0.050
1308
1311
0.030
1309
0.030
0.030
1310
0.060
1313/1
1313/2
0.040
1314/1
0.080
0.060
1314/2
0.110
1358
1360
0.110
1361
0.010
ग्राम-गोंधनखेड़ा
139/1
0.020
139/2
0.050
139/3
0.070
142/1
0.090
124
0.070
121/1
0.140
0.060
120
0.070
119
0.100
118
118.225.
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- धामनगाँव तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 1 मई 2012
क्र. 610 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-महेश्वर
(ग) ग्राम- सुल्याखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-5.788 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1/2
0.020
1/3
0.080
3/1
0.260
3/3
0.160
3/6
0.530
7
0.415
8/2
0.445
8/5
0.230
50/1/ 1 क 1
0.050
50/ 1/ 1 क 2
0.005
50/1/1 क 3
0.425
50/2/1 क
0.440
50/1/1 क 4
0.546
50/2/1 ख
0.225
55/3
0.430
1.090
55/4
57/2
0.040
57/3
0.041
71/1
72/4
0.050
73/4
0.045
72/1
0.032
73/1
0.045
72/3
0.050
73/3
0.057
(2)
(1)
71/2
0.005
72/5
0.050
73/5
72/6
73/6
0.012
73/7
74/1
0.010
75/1
कुल .. 5.788
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला-खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 611 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग ) ग्राम- मेलखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-4.330 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.865
53/1
53/4
0.100
53/5
0.510
56
0.120
0.860
65/111
66
0.455
71/1/1
1.130
0.290
71/1/2,
72
4.330
कुल भाग 1 ]
1809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 612- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील- महेश्वर
( ग) ग्राम- बबलाई
(घ) क्षेत्रफल-15.696 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
108/1/1
0.830
108/1/2
0.790
108/3
0.837
108/4
0.125
108/5
0.150
108/6
0.837
109/1
0.135
109/2
0.230
109/3
0.440
109/4/12
0.202
109/4/13
0.360
110
0.825
112
0.540
111
2.200
113
0.090
115/2
0.520
115/7
0.540
115/8
0.420
115/9
0.010
115/8/1
0.225
117/1
0.110
118
(1)
(2)
117/2
0.460
125/1
0.725
126/1
127/1
0.355
127/3
0.280
126/3
127/4
0.280
127/5
0.220
130/1
0.340
131
0.390
132
0.600
144/1/1
0.960
144/1/5
0.390
143
0.280
145
15.696
कुल .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा, विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 613 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग) ग्राम- भकलाय
(घ) क्षेत्रफल-4.625 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.690
159/1
159/2
0.360
163
0.550
164
0.060
165
0.300
169/1
0.010 1810
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
170/1क
0.600
170/1ख
0.040
170/3
0.325
176/1
0.025
176/2/2/1
0.240
176/2/2/2
0.150
176/2/2
0.135
176/2/1
0.255
0.540
180/1/1 , 180/2/1
0.345
180/1/2 , 180/2/2
कुल . 4.625
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 614 - भू-अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-महेश्वर
(ग) ग्राम- मक्क्षी
(घ) क्षेत्रफल-9.966 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
46/1
0.015
50/2
0.285
55/2
0.050
(2)
(1)
56/1
0.140
56/2
0.250
56/3
0.170
56/4
0.220
63/2
0.440
63/3
0.380
0.700
64
65
0.220
66/1/2
66/2
0.040
92
0.240
67/4
69/2
0.630
0.010
70/2
0.010
69/3/1/2
0.260
69/4
71/1
0.115
71/2
0.121
71/3
0.121
71/4
0.182
72/1/6
0.020
72/4/2
0.050
73/1
0.340
73/2
0.250
98/1/1
0.025
98/1/2
0.162
0.073
98/2/1
98/2/2
0.190
98/2/5
0.036
101/1
0.360
101/2
0.780
0.020
102/1
112/3
102/5
0.607
0.110
103/1
0.155
103/2
103/3
0.194 भाग 1 ]
1811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(1)
(2)
103/183/1 ,
0.085
103/183/2/1
104/1
0.920
104/2
0.800
104/3
0.190
कुल .. 9.966
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इंदौर , दिनांक 2 मई 2012
क्र. 77 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इंदौर
(ख) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
(ग ) ग्राम- बशीपिपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.424 हेक्टर .
खसरा
रकबा
क्रमांक
(हैक्टर में )
(1)
(2)
371/3
0.424
योग .. : 0.424
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना के लिए.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 3 मई 2012
प्र. क्र. 1- ( क) प्र. भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम-लायरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टेयर
कुल खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
1051/1/1
0.037
1051/1/2
0.038
0.067
1049 , 1050/1
1052
0.167
1054/1
0.011
826/1
0.021
874
0.003
836/2
0.011
871
0.036 1812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
835/2
0.003
835/1/2
0.003
835/1/1
0.003
835/3
0.018
0.005
591/2
0.003
591/3/1
0.002
591/3/2
592/1
0.011
597
0.018
594/3
0.005
कुल : 0.462
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना- कुरवाई- सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2- ( क ) प्र. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम-केशरगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टेयर
क्षेत्रफल
कुल खसरा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
58/1/3
0.008
0.042
58/1/2 ( क)
58/2/1
0.008
कुल : 0.058
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बीना- कुरवाई- सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3- ( क ) प्र. भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम- इकौदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.732 हेक्टेयर
क्षेत्रफल
कुल खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
24/1/2
0.175
24/2/1
0.182
23/2
0.105
0.115
75/1
77/1
0.105
कुल : 0.732
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना- कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4- ( क) प्र. भू-अर्जन- 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की भाग 1 ]
1813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम- भौरासा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर
क्षेत्रफल
कुल खसरा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
955
0.082
954
0.125
951/1
0.523
947/1/1
0.365
कुल : 1.095
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना- कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 7 मई 2012
क्र.-क्यू- भूमि संपादन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घटिया
(ग) ग्राम- पानबिहार, रनाहेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 09.20 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-पानबिहार
0.95
294/1 , 294/3
294/2
0.61
365 मी
0.05
366
0.39
361 मी
0.75
369
0.11
370
0.33
3.19
योग :
ग्राम- रनाहेड़ा
424/6
1.60
424/7
0.60
424/8
0.15
424/5
1.15
424/1/2
1.00
344
0.04
345
0.10
76/1
0.52
387
0.85
योग : 6.01
ग्राम रनाहेड़ा के प्रभावित मकान का विवरण खसरा
क्षेत्रफल मकान का प्रकार
नम्बर
वर्गमीटर
(2)
(1)
(3)
335
पक्का ईंट का छत चद्दर 48.00 एवं
45.51 कच्चा मिट्टी का छत अंग्रेजी
कवेलू.
340
22.14 पक्का सीमेंट ईंट का छत चद्दर 324
56.25 पक्का सीमेंट रेत ईंट छत नहीं 292/2
42.33 एवं
9.13
पक्का ईंट का प्लास्टर सहित छत गर्डर फर्शी.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तहसील घटिया शंकरपुर तालाब के कार्य नहर हेतु अधिग्रहित अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , घट्टिया कोठी पेलेस , उज्जैन में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मई 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012
क्र. 512-गोपनीय- 2012-दो-3-1-2012 ( भाग - बी ) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course for Civil Judges , Class - II " (2008 Batch ) ( Fifth Batch) , जो दिनांक 25 जून 2012 से 29 जून 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जून 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जून 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के, कम-से -कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें : -
(i) Judgment in Civil case (contested) and (ii) Judgment in Criminal case ( contested) (iii) Issues framed by themselves
( iv) Charge framed by themselves
(v) Accused Statement prepared by themselves .
1814 5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
8 . न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
1815
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
[ भाग 1 जबलपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2012
धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , डिण्डोरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल डिण्डोरी के अतिरिक्त शहपुरा में भी प्रत्येक माह एक सप्ताह बैठक करेंगे .
क्र. C - 3465.- श्री एस. के. साहा , रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/ नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 मई 2012 से 30 जून 2012 तक दो माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी/ 2906 जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011 , आदेश क्र. बी/637 , जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012 एवं आदेश क्र. डी/ 1590, दिनांक 29 मार्च 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
No. B - 918 - III - 10-42-75 ( Dindori - Shahpura) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Siddharth Kumar Sharma , IInd Additional Judge to Civil Judge , Class - II , Dindori in addition to his place of sitting declared at Dindori shall also sit at Shahpura for one week in each month .
जबलपुर , दिनांक 7 अप्रैल 2012
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
क्र. B -918- तीन- 10-42-75 ( डिण्डोरी- शहपुरा ) .- मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की
जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012
क्र. बी- 941 - पेंशन-चार-9-4-39 भाग-तीन डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2013 में पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है :-
तालिका
क्रमांक
नाम
जन्मतिथि
पदनाम एवं पदस्थापना
(1)
(3)
वर्ष 2013 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75 आर. - एक- चार दि. 10-4-76 के अनुसार (5) (2)
(4)
प्रथम श्रेणी अधिकारी
13-3-1953
31-3-13 अप.
1 श्री एम. एच. कर्णिक
डिप्टी रजिस्ट्रार, उ.न्या. , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर.
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
10-6-1953
30-6-13 अप .
1 श्री एन. एस. लखेरा
अनुभाग अधिकारी, उ . न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2 श्रीमती मीना अल्बर्ट
29-6-1953
30-6-13 अप.
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
1816 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मई 2012
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
3
27-10-1953
31-10-13 अप.
श्री गुलाम हुसैन
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर .
4 श्रीमती जयश्री खरे
28-10-1953
31-10-13 अप.
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5
27-11-1953
30-11-13 अप.
श्रीमती सुमन विश्वकर्मा
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012
क्र. बी- 913-तीन-6-2-2012 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है : -
सारणी
राजस्व जिला
पदस्थापना का स्थान क्रमांक (1)
(3)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)
(4) 1
दतिया
दतिया श्री राजेश जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , दतिया
2
उमरिया
उमरिया
श्री माधवराव पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , उमरिया
3
उमरिया
उमरिया श्री हरिशचन्द्र पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , उमरिया
4
उमरिया
उमरिया
श्रीमती नजमा बेगम, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, उमरिया
5
भिण्ड
भिण्ड
श्री प्रशांत शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भिण्ड
6
भिण्ड
भिण्ड
श्री अवधेश श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भिण्ड
7
जोबट
अलीराजपुर श्री राजकुमार चौहान , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जोबट, अलीराजपुर
अलीराजपुर
अलीराजपुर
8 सुश्री सपना भारती , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अलीराजपुर
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.