मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012- ज्येष्ठ 4 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं .
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मई 2012
क्र. ई - 5-858 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1909
(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-873 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , सबलगढ़ , जिला मुरैना को दिनांक 23 से 26 अप्रैल 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , सबलगढ़, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012 .
1910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 3 मई 2012
क्र. ई - 5-607 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस . , आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल को दिनांक 8 से 15 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस. , आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2012
क्र. ई - 1-154-2012-5- एक.- श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे ( 1996 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, सदस्य वित्त , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पद पर नियुक्ति के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी जाती है तथा उन्हें प्रबंध संचालक नर्मदा बैसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम
[भाग 1 9 के अन्तर्गत सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
भोपाल , दिनांक 5 मई 2012
क्र. ई - 5-524- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस. , तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग वर्तमान में प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 7 मई से 8 जून 2012 तक तैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 6 मई एवं 9 , 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.
( 2 ) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में उनके पद का प्रभार श्री ए. के. वर्णवाल, आयएएस . , आयुक्त- सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
क्र. ई -5-877- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अमित तोमर , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , सीहोरा जिला जबलपुर को दिनांक 9 से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , सीहोरा , जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-393 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2012 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 8 मई 2012
क्र. ई- 5-667 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर , आयएएस. , कमिश्नर , इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 14 से भाग 1 ]
1911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
16 मई 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री पी. के . पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह , कमिश्नर इन्दौर संभाग इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-702- आयएएस लीव- 5 - एक.- श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 9 मई 2012
क्र. ई - 5-522- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को दिनांक 23 अप्रैल 2012 एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-895 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 28 मई से 2 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 3 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश की अवधि में डॉ. जे . सी. जटिया, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जे. सी. जटिया, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 मई 2012
क्र. ई. 5-560- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 27 अप्रैल से 5 मई 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 6 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब 28 अप्रैल से 5 मई 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 5 मई 2012
क्र. ई - 5-747- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित 1912
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2012
क्र. ई- 5-525 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस . , विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 7 से 18 मई 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश , अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है .
( 2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनके पद का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास , आयएएस. , प्रंबध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो. लिमि. (ट्रायफेक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 3 मई 2012
क्र. एफ- 3-6-2012- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.-ब- एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2012 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विर्निष्टि तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
( 2 ) क्रमांक एफ 3-6-2012 - एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2012 के लिये मतदान के दिन दिनांक 12 जून 2012 मंगलवार को निम्नांकित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का दिन होगा.
अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)
मतदान की तारीख (2)
12जून 2012 मंगलवार जिला खरगौन के 183 महेश्वर (अ.जा.)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 मई 2012
फा. 3 (बी ) 3-2012 -इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, निम्नतर न्यायिक सेवा की सदस्य एवं उच्च न्याययिक सेवा के अस्थायी जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर कार्यरत श्रीमती सरला वाकलवार, द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को उनके द्वारा दिनांक 1 मई 2012 को प्रस्तुत किए गए सूचना- पत्र के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( क ) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात करता है तथा उन्हें दिनांक 31 मई 2012 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 मई 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) -5-2004- इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री जीवनलाल बिसेन पुत्र स्व. श्री भागवत बिसेन , अधिवक्ता को उनके भाग 1 ]
1913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिवनी सत्र खण्डके सिवनी राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, सिवनी नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
(टीप.- श्री जीवनलाल बिसेन की जन्म तिथि 1-7-1959 एक जुलाई उन्नीस सौ उनसठ अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1 जुलाई 2021 एक जुलाई दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी ) .
फा. क्र. 1 ( बी) -10-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री गोपालकृष्ण पाटिल पुत्र स्व. श्री राधा कृष्णजी पाटिल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने तक की तिथि 1 अगस्त 2012 तक की अवधि हेतु मंदसौर सत्र खण्ड के मंदसौर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक , मंदसौर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
(टीप.- श्री गोपालकृष्ण पाटिल की जन्म तिथि 1-8-1950 एक अगस्त उन्नीस सौ पचास अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-8-2012 एक अगस्त दो हजार बारह को पूर्ण होगी ) .
फा. क्र. 1 ( बी) -1-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, पुत्र श्री देवकृष्ण व्यास , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा सत्र खण्ड के विदिशा राजस्व जिले के लिये तहसील गंजबासौदा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जासकती है.
(टीप.- श्री नरेन्द्र कुमार व्यास की जन्म तिथि 21-12-1965 इक्कीस दिसम्बर उन्नीस सौ पैंसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 21-12-2027 इक्कीस दिसम्बर दो हजार सत्ताईस को पूर्ण होगी ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2011 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये परिवार न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3 ) के अन्तर्गत होगा.
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना
कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम (3) (1)
(2)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ .
1 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, जिला धार.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल .
2 श्री प्रताप सिंह कुशवाह , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , जिला भिण्ड.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 मई 2012
क्र. एफ- 7-55-2001- छः - इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 मई 2008 द्वारा गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर महादेव अधिनियम , 1982 (क्रमांक 21 सन् 1983 ) धारा 6 के अन्तर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में शासन निम्नानुसार नामर्दिष्ट करते हुये , आदेश के दिनांक से तीन वर्ष के लिये, अधिसूचित करता है: - ( 1 ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ड) के अधीन पुजारी नाम निर्देशनः-
1. श्री प्रदीप गुरू, निवासी उज्जैन,
( 1 ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( च) 1914
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
के अधीन अशासकीय व्यक्तियों के नाम निर्देशनः- 1. श्री गोविन्द शर्मा , निवासी उज्जैन,
2. श्री सत्यनारायण गुरू, निवासी उज्जैन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-9-2012- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-6-77- 78 -चौदह -3 , दिनांक 24 दिसम्बर 1980 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी बरेली , जिला रायसेन के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् : -
स्थान
नगर पंचायत बाड़ी, तहसील बरेली , जिला रायसेन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 10.00 एकड़ भूमि का क्षेत्रः - क्रमांक खसरा क्रमांक रकबा ( एकड़ में ) (1)
(2)
(3)
1
1
3.09
2
2/1
1.00
3
2/2
5.91
10.00
योग
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- बड़ोदिया खुर्द एवं गुहारा संग्रामपुर मेड़ा दक्षिण में- राष्ट्रीय राजमार्ग 12
पूर्व में- हरिनारायण साहू की भूमि
पश्चिम में- बड़ोदिया खुर्द एवं बाड़ी खुर्द की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-9-2012-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
Bhopal , the 14th May 2012
No. D- 15-9-2012 - XIV - 3 . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi , Bareli in Bareli Tehsil of Raisen , district has been established vide this department's Notification No. D - 6-77-78- XIV - 3 , dated 24th December 1980 shall be sub market yard namely
PLACE
An area of 10.00 Acres land of bellow Mentioned Khasra Number at Nagar Panchayat , Badi in Tehsil Bareli ofDistrict Raisen :-
Khasra No.
(2)
Area ( in Acres ) (3) S. No. (1)
1
3.09 1
1.00 2
2/1
3
2/2
5.91
Total 10.00
BOUNDED BY
On the Northby-Badodiya Khurd and Guhara Sangrampur Meda .
On the South by-National Highway 12
On the Eastby- Land of Harinaryan Shahu . On the West by Land of Badodiya Khurd and Badi Khurd .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-9-2012-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की भाग 1 ]
1915
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई 2012 के अधीन घोषित उप मंडी प्रांगण के संबंध में जिला रायसेन की तहसील बरेली के मंडी क्षेत्र बरेली में निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:-
क्षेत्र
( 1 ) नगर पंचायत बाड़ी, तहसील बरेली , जिला रायसेन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
(1 ) अमरावद, ( 2 ) सेमरी , ( 3 ) सिरवारा ( 4 ) पारतलाई ( 5 ) दिगवाड़ ( 6 ) बम्होरी बजीरगंज , (7) दिमारिया, ( 8 ) बरखेड़ा, ( १ ) पाली , ( 10 ) रतनपुर, ( 11 ) घोंट.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-9-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal, the 14th May 2012
No. D- 15-09-2012 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 14th May , 2012 the following area in the Market area of Bareli in Tehsil Bareli of District Raisen shall be the Market proper:-
AREA
(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Badi in Tehsil Bareli of District Raisen .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard , namely :-
( 1) Amrawad, (2) Semri , (3 ) Sirwara , ( 4) Partalai (5) Digwad , ( 6) Bamhori bajirgang (7) Dimariya , ( 8) Barkheda , ( 9 ) Pali , (10) Ratanpur , ( 11 ) Ghont .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-2012 -चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 145/13 , दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सोनकच्छ के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है:-
स्थान
ग्राम पंचायत पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ, जिला देवास के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 2563/3/2 की 2.090 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:-
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
1
2563/3/2
2.090
2.090
योग ..
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- श्री रामा पिता श्री लक्ष्मण की भूमि. दक्षिण में- श्री प्रमोद कुमार पिता श्री शिवेशचन्द्र की भूमि. पूर्व में- हरिजन कल्याण आश्रम की बिल्डिंग. पश्चिम में- श्री प्रमोद कुमार पिता श्री शिवेशचन्द्र की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
1916
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
भोपाल, दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 14th May 2012
No. D - 15-2012 - XIV - 3 . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Sonkachh has been established by this department's Notification even No. 145/13 , dated 9 June , 1953 shall be sub market yard namely:-
PLACE
An area of 2.090 hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Pipalrawa in Tehsil Sonkachh of District Dewas .
S. No. (1)
Khasra No. (2)
Area (in Hectare) (3) 1
2563/3/2
2.090
Total 2.090 BOUNDED BY
1. On the North by-Land of Shri Rama S/ o Shri Laxman .
2. On the South by- Land of Shri Pramod Kumar S/ o Shri Siveshchan .
3. On the East by -Bulding of Shedule cast welfare ashram.
4. On the West by-Land of Shri Pramod Kumar S / o Shri Siveshchand .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-8-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई 2012 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सोनकच्छ जिला देवास के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है : -
क्षेत्र
( 1 ) नगर पंचायत पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
( 2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-
(1 ) पिपलरावा, ( 2 ) निपानियां हूर - हूर, ( 3 ) घिचलाय, (4). लकुमड़ी, ( 5 ) समसखेड़ी, ( 6 ) जोलाय, (7 ) मुण्डला दांगी , ( 8 ) मलपुरा , ( १ ) बावड़िया, (10) खुटखेड़ा, ( 11 ) सुतारपाड़ल्या, ( 12 ) घंधेड़ा, ( 13 ) मुरम्या, ( 14 ) पटारिया नजदीक (15) , सुरजना, ( 16 ) पीर पाड़ ल्या, ( 17 ) घट्टियाकला , ( 18 ) निपानिया धाकड़, (19 ) टांड़ा, ( 20 ) जाटपुरा, ( 21 ) कासमखेड़ी, ( 22) खाता खेड़ी , ( 23 ) बगरावदकला, (24) टांड़ा उमरोद.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2012
क्र. डी- 15-8-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 14th May 2012
No. D- 15-8-2012 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferredby clause ( b) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the Market yard vide this department भाग 1 ]
1917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
notification even number dated 14th May , 2012 the following area of Sonkachh of district Dewas shall be sub- market area :-
AREA
(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Pipalrawa in Tehsil Sonkachh of District Dewas .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub- market yard , namely :-
( 1) Pipalrawa , (2) Nipaniya Hur - Hur , ( 3) Ghichlay , (4) Lakumadi , (5) Samskhedi , ( 6 ) Jolay, (7) Mundladangi , ( 8 ) Malpura , (9 ) Bavdiya , ( 10) Khuntkheda , ( 11) Sutarpadlya , ( 12 ) Dhandheda , (13 ) Muramya , ( 14) Patadya Najdik , (15) Surjana , ( 16) Peerpadliya , ( 17) Ghatiyakala , ( 18 ) Nipaniyadhakad , ( 19) Tanda , (20) Jatpura , (21 ) Kasmkhedi , (22) Khatakhedi , ( 23 ) Pagrawadkala , (24) Tanda Umarod .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH, Under Secy.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 मई 2012
क्र. एफ- 19-5-2012- बारह - 2.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67) की धारा 26 ( 2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) तथा नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कलेक्टर द्वारा प्रयोग की जाएगी :-
( 1 ) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे के संबंध में अपूर्ण आवेदन नामंजूर करना.
(2 ) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे जिनमें , आवेदित क्षेत्र चार हेक्टेयर से कम है , के आवेदन नामंजूर करना.
No. F- 19-5-2012 - XII - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals ( Development & Regulation) Act , 1957 (No. 67 of 1957) , the State Government hereby , directs that the powers exercisable by its sub - rule ( 1 ) of Rule 12 and sub - rule ( 1 ) of Rule 26 of Mineral Concession Rules , 1960 shall be exercised by the Collector within their respective jurisdiction under the following conditions: - ( 1) Refusal of incomplete application regarding prospecting licence and mining lease .
(2) Refusal of application of prospecting licence and mining lease in which area applied for is less then four Hectares .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलेन्द्र सिंह , सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2011
क्र. एफ. 12-24-2011- सात-2ए. - यतः, राज्य शासन की अधिसूचना की द्वारा यह घोषणा की गई थी कि तहसील बागली , जिला देवास के ग्राम नयापुरा की 33.93 हे. धारड़ी, की 100.42 हे . कोथमीर की 114.68 हेतु ग्राम गुवाड़ी की 6.68 हे. एवं ग्राम धारड़ी मजराटोला नरसिंहपुरां की 2.00 हे. तथा ग्राम नरसिंगपुरा की 21.421 हे. निजी भूमि इस प्रकार कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर का अविकसित इकाई हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . ( भूमि का वर्णन ग्रामवार सूची संलग्न है. )
2. और, यतः , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि कुल अर्जित रकबा 279.131 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है.
3. और, यतः, भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है, और ना ही भूमि स्वामी भू- अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे.
4. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा उपरिवर्णित ग्रामों का कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर ( संलग्न सूची अनुसार ) के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , उपसचिव.
1918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1
भूमि का वर्णन
ग्राम--नयापुरा
प.ह.नं.-51
तहसील- बागली
जिला- देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
(3) 6 मेसे
2.82
अंजन -1 ,
7 मेसे
0.79
अंजन-2 , सागोन -7 13/1 मेसे
0.04
13/2मेसे
0.03
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
2.82
6 मेसे
अंजन-1 ,
7 मेसे
0.79
अंजन-2, सागोन-7
0.04
13/1 मेसे
13/2मेसे
0.41
18/1
18/2मेसें
0.24
18/3 मेसे
0.20
सागौन -4
18/4 मेसे
0.03
0.41
18/1
0.24
18/2मेसे
सागौन -4
0.20
18/3 मेसे
18/4 मेसे
0.23
18/5
0.26
सागौन-3 , आंवला-1 18/6 मेसे
0.23
18/7 मेसे
0.06
19/3 मेसे
0.08
0.15
19/4
19/5
0.25
19/6
0.14
20/1 मेसे
0.13
सागौन -1
0.30
20/2मेसे
बेर -1
0.23
18/5
0.26
सागौन-3 , आंवला-1 18/6 मेसे
0.23
18/7 मेसे
0.06
0.08
19/3मेसे
0.15
19/4
19/5
0.25
19/6
0.14
0.13
20/1 मेसे
सागौन-1
बेर-1
20/2 मेसे
20/3 मेसे
0.18
0.30
0.18
20/3 मेसे
21/1 मेसे
0.11
21/2मेसे
0.22
बेर-1
21/3 मेसे
0.19
महुआ-1
22/1 मेसे
0.03
22/2मेसे
0.17
22/3 मेसे
0.19
21/1 मेसे
0.11
बेर-1
0.22
21/2 मेसे
21/3 मेसे
0.19
महुआ-1
0.03
22/1 मेसे
22/2 मेसे
0.17
22/3 मेसे
23
0.02
26
0.02
0.02
27
0.19
23
0.02
0.02
26
0.02
27 भाग 1 ]
1919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
(3) 28
0.02
29
0.02
30
0.02
31
0.02
32
0.02
33मेसे
1.01
सागौन -7 , अंजन-1 , बेर -2, महुआ-1 36 मेसे
1.50
42मेसे
1.12
इमली -1
43मेसे
2.00
पा.ला. -3 50 मेसे
3.65
सागौन-12, आम-1 51 मेसे
1.20
अंजन-4 , बेर -1 53/1 मेसे
0.18
(1)
(3)
(2)
0.02
28
29
0.02
30
0.02
31
0.02
32
0.02
33 मेसे
1.01
सागौन -7, अंजन-1 , बेर-2, महुआ-1 36 मेसे
1.50
42मेसे
1.12
इमली -1
2.00
43मेसे
पा.ला. - 3
50 मेसे
3.65
सागौन-12, आम-1 51 मेसे
1.20
अंजन -4 , बेर -1 53/1 मेसे
53/2मेसे
0.49
0.18
53/2मेसे
55मेसे
0.30
61 मेसे
3.01
सागौन-32 , टेमरू -1 74मेसे
1.20
बेर-5, आम-2 76 मेसे
0.71
सागौन-5 77 मेसे
0.81
78 मेसे
0.16
80/1 मेसे
0.53
0.49
0.30
55 मेसे
3.01
61 मेसे
सागौन-32 , टेमरू -1 74मेसे
1.20
बेर-5, आम-2 76 मेसे
0.71
सागौन-5
77 मेसे
0.81
78 मेसे
0.16
80/1 मेसे
सुरजना-1 80/2मेसे
0.48
आम-1
0.53
सुरजना-1
80/2मेसे
80/3 मेसे
0.75
0.48
आम -1
80/3 मेंसे
82मेसे
0.60
सागौन-15, बेर-30 83
0.11
84मेसे
0.75
सागौन-17, बेर-8 87/1
0.72
87/2
0.73
आम -1
87/3
0.72
87/4
0.72
87/5
0.75
91 मेसे
2.10
सागौन-5 25/99
0.02
33.93
योग ..
इमारती वृक्ष 116 फलदार वृक्ष 59 पाईप लाईन 3
0.75
82मेसे
0.60
सागौन-15 , बेर -30 83
0.11
84मेसे
0.75
सागौन -17 , बेर-8 87/1
0.72
0.73
87/2
आम-1
87/3
0.72
87/4
0.72
87/5
0.75
91 मेसे
2.10
सागौन-5
0.02
25/99
इमारती वृक्ष 116
33.93
योग ..
फलदार वृक्ष 59 पाईप लाईन 3 1920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1
भूमिका वर्णन
ग्राम-धारड़ी
प.ह.नं.-51
तहसील- बागली
जिला- देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
(3)
18
1.900
अंजन-2 , सागवन -16 19
2.850
ट्यूबवेल -1 , सागवन-30, गोदी-1
20
1.510
21
0.580
सागवन-20, अंजन-6 22
0.200
कुआ पक्का-1
23
0.120
सागवन-4
24
0.120
27
1.370
1.250
28/1
28/2
0.370
0.380
28/3
0.150
29/1
0.750
29/2
1.380
29/3
1.030
30
31
3.010
ट्यूबवेल-2
32
0.910
33
0.910
सागवन-3
2.330
34
ट्यूबवेल-1 , सागवन-22,
अंजन-2
35
1.050
कुआ पक्का-1 , सागवन-23 37
0.910
38
0.910
39
0.910
72
5.690
ट्यूबवेल -1 , कुआ कच्चा -1 0.640
73
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(2)
(3)
(1)
1.900
18
अंजन-2 , सागवन-16 19
2.850
ट्यूबवेल -1 , सागवन -30,
गोदी-1
1.510
20
21
0.580
सागवन-20, अंजन-6 22
0.200
कुआ पक्का-- 1 23
0.120
सागवन-4
24
0.120
1.370
27
1.250
28/1
28/2
0.370
28/3
0.380
29/1
0.150
29/2
0.750
1.380
29/3
1.030
30
3.010
31
ट्यूबवेल-2
32
0.910
33
सागवन-3
0.910
2.330
34
ट्यूबवेल -1 , सागवन-22,
अंजन-2
35
1.050
कुआ पक्का-1 , सागवन-23 0.910
37
38
0.910
0.910
39
5.690
72
ट्यूबवेल -1 , कुआ कच्चा -1 73
0.640 भाग 1 ]
1921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
तालिका-2
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
अर्जनीय रकबा (हे. में. )
रकबा (हे . में. )
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
74
0.130
0.130
74
75
75
1.140
1.140
ट्यूबवेल -1 , कुआ पक्का 1 ,
ट्यूबवेल -1 , कुआ पक्का 1 ,
आम-1 आम -1
76
1.910
76
1.910
ट्यूबवेल -2 , सागवन -1 ट्यूबवेल -2 , सागवन-1
78
1.140
78
1.140
79
0.760
79
0.760
ट्यूबवेल -1 , आम -2 ट्यूबवेल -1 , आम -2
82/1
0.660
0.660
82/1
ट्यूबवेल -2 , कुआ कच्चा -1 ,
ट्यूबवेल -2 , कुआ कच्चा -1 , पा.ला. -1 , जाम-2 , आम-8
पा.ला. - 1 , जाम-2, आम-8 सीताफल-1
सीताफल-1 82/2
0.250
82/2
0.250
82/3
0.250
82/3
0.250
82/4 मेसे
82/4मेसे
0.238
0.238
82/5
0.250
0.250
82/5
82/6 मेसे
0.211
0.211
82/6 मेसे
कुआ कच्चा -1 , बैर -1 कुआ कच्चा -1 , बैर -1
83
1.270
1.270
83
कुआ पक्का-1 , आम -1
कुआ पक्का-1 , आम-1 84/1
1.640
84/1
1.640
ट्यूबवेल -1 ट्यूबवेल -1
84/2 मेसे
1.635
84/2मेसे
1.635
कुआ कच्चा-1 कुआ कच्चा-1
86
0.920
0.920
86
0.380
87
87
0.380
88/1
0.710
0.710
88/1
ट्यूबवेल -1 , जाम-3, बेर-1 ट्यूबवेल -1 , जाम -3 , बेर -1
88/2
0.350
88/2
0.350
88/3
0.360
88/3
0.360
कुआ कच्चा 1 , नीबू-1 ,
कुआ कच्चा 1 , नीबू-1 , आम -1 , बैर -1
आम-1 , बैर -1 88/4
0.350
88/4
0.350
महुआ-1
महुआ-1 0.240
90/1
90/1
0.240
90/2
0.230
0.230
90/2
90/3
0.240
0.240
90/3
91
0.370
91
0.370
कुआ कच्चा-1
कुआ कच्चा-1
0.530
92/1
0.530
92/1
ट्यूबवेल -1 , गोदी-1 ट्यूबवेल -1 , गोदी-1
0.520
0.520
92/2
92/2
92/3
0.530
92/3
0.530
महुआ-1 , कुआ कच्चा -1
महुआ-1 , कुआ कच्चा-1 1.000
94/1
1.000
94/1 1922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर , रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(1)
(3)
(2)
94/2
0.190
कुआ कच्चा-1 , पा.ला. - 1 , बेर -3 , जाम -1 , सुरजना -1 94/3
2.010
94/4
0.190
94/5
0.190
94/6
0.180
सागवन-6
102/1
0.650
102/2 मेसे 1.545
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3)
94/2
0.190
कुआ कच्चा-1 , पा.ला. - 1 , बेर-3 , जाम-1 , सुरजना -1 94/3
2.010
94/4
0.190
0.190
94/5
94/6
0.180
सागवन-6
102/1
0.650
102/2मेसे
जाम -1 , नीबू-2 104
0.100
106 मेसे
0.900
सागवन -1 , महुआ-1 108 मेसे
4.300
ट्यूबवेल -1 , कुआ कच्चा -1
सागवन-104, अंजन -1 , आम -1 , बेर-1 , महुआ -1 111
0.540
सागवन-30
112
0.010
113
0.010
114
0.020
115
0.050
116 मेसे
1.490
सागवन -62
117/1
1.750
सागवन-45
117/2
3.130
सागवन -48 , बेर-2 118
5.220
120/1 मेसे 3.010
1.545
जाम-1 , नीबू-2 104
0.100
106 मेसे
0.900
सागवन -1 , महुआ-1 108 मेसे
4.300
ट्यूबवेल-1 , कुआ कच्चा -1
सागवन-104, अंजन-1 , आम-1 , बेर-1 , महुआ -1 111
0.540
सागवन-30
112
0.010
113
0.010
114
0.020
115
0.050
116 मेसे
1.490
सागवन-62
117/1
सागवन-45
1.750
117/2
3.130
सागवन-48 , बेर-2 118
5.220
120/1 मेसे
सागवन-4
120/2 मेसे
3.010
सागवन-4
120/2 मेसे
2.910
सागवन-5
120/3
3.130
सागवन-2
120/4
0.500
सागवन-5 , महुआ-1 120/5
2.630
सागवन -45
122
2.730
123मेसे
0.520
127मेसे
1.640
128मेसे
1.710
129मेसे
1.160
130मेसे
1.230
2.910
सागवन -5
3.130
120/3
सागवन-2
0.500
120/4
सागवन-5 , महुआ-1 120/5
2.630
सागवन-45
122
2.730
0.520
123 मेसे
1.640
127 मेसे
1.710
128मेसे
1.160
129मेसे
1.230
130मेसे भाग 1 ]
1923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां.
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3)
132मेसे
0.240
133मेसे
0.020
135मेसे
0.025
140 मेसे
1.045
143मेसे
0.157
144मेसे
0.030
145
0.030
146
0.030
गोदी-1
148 मेसे
0.008
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां.
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(3)
(1)
(2)
132मेसे
0.240
0.020
133मेसे
0.025
135 मेसे
140मेसे
1.045
143मेसे
0.157
144मेसे
0.030
145
0.030
146
0.030
गोदी-1
0.008
148 मेसे
नीबू-1 , बेर -1 , आम -1 149 मेसे 0.031
नीबू-1 , बेर -1 , आम -1 149 मेसे
150 मेसे 0.036
0.031
150 मेसे
151 मेसे 0.034
153
0.010
0.005
154 मेसे
0.036
0.034
151 मेसे
153
0.010
154 मेसे
155
0.100
157 मेसे
0.923
158 मेसे
0.091
162मेसे
0.090
163 मेसे
0.090
164 मेसे
0.090
165 मेसे
0.080
168 मेसे
0.650
169 मेसे
1.680
0.050
170
173मेसे
1.770
60/179
0.010
69/180
0.010
योग 100.42
कुआ कच्चा-9 , कुआ पक्का-4, कुल 13, ट्यूबवेल-15 पा.ला. - 2 , इमारती 487, फलदार-46 .
0.005
155
0.100
157 मेसे
0.923
158 मेसे
0.091
162मेसे
0.090
0.090
163 मेसे
0.090
164 मेसे
0.080
165 मेसे
168 मेसे
0.650
1.680
169 मेसे
0.050
170
1.770
173 मेसे
60/179
0.010
69/180
0.010
योग .. 100.42
कुआ कच्चा-9, कुआ पक्का-4, कुल 13 , ट्यूबवेल -15, पा.ला. - 2, इमारती 487 , फलदार -46 1924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1
भूमिका वर्णन
ग्राम-कोथमीर
प.ह.नं.- 51
तहसील-बागली
जिला- देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3) 3/1
1.53
महुआ-4, आम-1 3/2
0.71
3/3
0.72
महुआ-1
3/4
1.12
महुआ-1 , जाम -2 3/5
0.40
महुआ-1
3/6
0.40
3/7
1.53
आम-2
10मेसे
7.28
11/1 मेसे
3.79
11/2मेसे
1.17
11/3 मेसे
2.14
17/1 मेसे
0.22
17/2मेसे
0.24
17/3 मेसे
0.22
17/4 मेसे
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(1)
(3)
(2)
3/1
1.53
महुआ-4 , आम-1 3/2
0.71
3/3
0.72
महुआ-1
3/4
1.12
महुआ-1 , जाम-2 3/5
0.40
महुआ-1
3/6
0.40
3/7
1.53
आम-2
7.28
10मेसे
11/1 मेसे
3.79
11/2मेसे
1.17
11/3 मेसे
2.14
0.22
17/1 मेसे
0.24
17/2मेसे
0.22
17/3 मेसे
17/4 मेसे
0.28
17/5 मेसे
0.44
0.40
19मेसे
20/1 मेसे
0.04
20/2मेसे
0.06
20/3 मेसे
0.28
17/5 मेसे
0.44
0.40
19मेसे
20/1 मेसे
0.04
20/2मेसे
0.06
20/3 मेसे
0.13
20/4 मेसे
0.12
0.13
20/4 मेसे
20/5 मेसे
0.12
20/5 मेसे
0.11
20/6 मेसे
0.10
22
0.11
26/1 मेसे
0.49
म.क. - 3 , आगन मं. -4 26/2मेसे
0.33
0.11
20/6 मेसे
0.10
22
0.11
0.47
26/1 मेसे
26/2मेसे
26/3 मेसे
0.33
0.33
26/3 मेसे
26/4 मेसे
0.36
0.33
26/4 मेसे
0.36 भाग 1 ]
1925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में.)
(1)
(2)
(3)
26/5 मेसे
0.36
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
(3)
26/5 मेसे
30/1 मेसे
0.07
म.क. - 10, आंगन मं. - 19 30/2मेसे
0.05
31
0.10
32/1 मेसे
0.73
32/2मेसे
0.76
32/3 मेसे
0.65
0.36
30/1 मेसे
0.00
30/2मेसे
0.05
31
0.10
32/1 मेसे
0.73
32/2मेसे
0.76
32/3मेसे
32/5 मेसे
0.01
0.65
32/5मेसे
32/6 मेसे
0.08
37 मेसे
0.05
38 मेसे
1.75
39 मेसे
1.04
41
2.84
44मेसे
2.38
45/1
0.09
45/2
0.08
45/3 मेसे
0.08
0.01
32/6 मेसे
0.08
37 मेसे
0.05
1.75
38मेसे
39मेसे
1.04
41
2.84
44मेसे
2.38
45/1
0.09
45/2
0.08
45/3मेसे
45/4 मेसे
0.05
0.08
45/4मेसे
45/5
0.08
48
4.40
51 मेसे
0.37
55
0.05
56
0.02
57
0.01
58
0.01
59
0.01
60 मेसे
2.79
कुआं -1 , ट्यूबवेल -1 62
1.45
64/1 मेसे
0.95
64/2
4.99
0.84
66
11
68
0.01
69
0.01
0.05
45/5
0.08
48
4.40
51 मेसे
0.37
55
0.05
0.02
56
57
0.01
58
0.01
0.01
59
60 मेसे
2.79
कुआं -1 , ट्यूबवेल -1 62
1.45
64/1 मेसे
0.95
4.99
64/2
66
0.84
68
0.01
69
0.01 1926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर , रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे . में. )
(1)
(2)
(3)
70
1.09
71
0.32
72
0.67
0.85
74
75
1.85
76/1
1.41
76/2
1.40
ट्यूबवेल -1
77
1.77
कुआं -1 , ट्यूबवेल -1 ,
सागौन-5
0.37
78
0.40
79
82
1.72
1.72
83
84मेसे
4.31
कुआं -1 , ट्यूबवेल -1 85 मेसे
2.61
कुआं-1 , ट्यूबवेल-2 87 मेसे
0.95
अंजन-2, आम -1 88 मेसे
1.11
89 मेसे
1.14
अंजन-2 , कुआं-1 , बेर -5 90/1 मेसे
0.93
0.20
90/2मेसे
[भाग 1
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(3)
(1)
(2)
1.09
70
0.32
71
0.67
72
0.85
74
75
1.85
76/1
1.41
1.40
76/2
ट्यूबवेल -1
1.77
77
कुआं-1 , ट्यूबवेल -1 ,
सागौन-5
0.37
78
0.40
79
82
1.72
1.72
83
4.31
84मेसे
कुआं -1 , ट्यूबवेल -1
2.61
85मेसे
कुआं -1 , ट्यूबवेल -2 87 मेसे
0.95
अंजन-2, आम-1
1.11
88मेसे
1.14
89 मेसे
अंजन-2 , कुआं-1 , बेर -5
0.93
90/1 मेसे
0.20
90/2मेसे
0.40
91/1
91/2
0.40
91/3 मेसे
0.39
0.20
0.40
91/1
0.40
91/2
91/3 मेसे
0.39
0.20
91/4 मेसे
91/4 मेसे
92मेसे
1.51
1.77
95
बेर-7
97/1 मेसे
1.08
97/2मेसे
1.03
बेर-5
97/3मेसे
0.83
97/4 मेसे
0.89
97/5 मेसे
0.99
2.42
99 मेसे
1.99
101 मेसे
1.51
92मेसे
1.77
95
1.08
97/1 मेसे
बेर -7
97/2मेसे
1.03
0.83
बेर-5
97/3 मेसे
0.89
97/4 मेसे
97/5मेसे .
0.99
2.42
99 मेसे
101 मेसे
1.99 भाग 1 ]
1927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे. में. )
(3)
(2)
(1)
0.28
102/1 मेसे
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में.)
(1)
(2)
(3)
102/1 मेसे
102/2मेसे
0.28
102/2 मेसे
0.58
102/3 मेसे
0.76
0.58
102/3 मेसे
102/4 मेसे
0.74
आम -1
0.76
102/4 मेसे
103/1 मेसे 0.09
0.74
आम-1
103/1 मेसे
103/2मेसे
0.54
0.09
103/2मेसे
103/3 मेसे
0.51
0.54
103/3 मेसे
103/4
0.58
103/5 मेसे
0.55
0.51
103/4
0.58
103/5 मेसे
104/1 मेसे
0.10
0.55
104/1 मेसे
104/2 मेसे
0.38
0.10
104/2मेसे
104/3 मेसे
1.86
0.38
104/3 मेसे
105 मेसे
2.08
106
2.24
107
2.12
109
0.05
110
0.02
111
0.02
112
0.02
113 मेसे
2.00
114
0.77
115/1 मेसे 1.69
1.86
105मेसे
2.08
2.24
106
107
2.12
109
0.05
110
0.02
0.02
111
112
0.02
113 मेसे
2.00
114
0.77
115/1 मेसे
115/2 मेसे
0.40
1.69
115/2मेसे
118
0.02
119 मेसे
1.54
0.12
120मेसे
121 मेसे
1.18
2.88
123 मेसे
21 शास .
म.क. - 8 , आंगन मंडप -8
मकान कच्चे -21 ,
आंगन मंडप-31 , योग ..
114.77
फलदार -31 , अंजन-4, सागवन -5, कच्चे कुएं -5 ट्यूबवेल 6
0.40
118
0.02
1.54
119 मेसे
120 मेसे
0.12
1.18
121 मेसे
123 मेसे
2.88
योग .
114.68
फलदार-31 , अंजन-4,
सागवन -5, कच्चे कुएं -5 ट्यूबवेल 6 1928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1
भूमि का वर्णन
ग्राम- गुवाड़ी
प.ह.नं.- 52
तहसील-बागली
जिला- देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर अर्जनीय रकबा परिसंपत्तियां
(हे. में. )
(1)
(3)
(2)
9 में से
2.59
14में से
2.15
21 में से
0.05
22में से
0.05
24में से
1.60 पाईप लाईन 1 , जाम 7 आम 2, नीबू 3 29
0.06
30
0.06
31
0.06
32
0.06
पाईप लाईन 1 , जाम 7 योग
6.68
आम 2, नीबू 3
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
रकबा
परिसंपत्तियां
(हे. में. )
(1)
(2)
(3) 9 मे से
2.59
14में से
2.15
21 में से
0.05
22में से
0.05
24में से
1.60 पाईप लाईन 1 , जाम 7
आम 2, नीबू 3 29
0.06
30
0.06
31
0.06
32
0.06
6.68
योग ..
पाईप लाईन 1 , जाम 7 आम 2, नीबू 3
भूमि का वर्णन
ग्राम- धारड़ी मजरा टोला नरसिंगपुरा
प.ह.नं.- 51
तहसील-बागली
जिला- देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा (हे . में. )
(1)
(2)
(3)
42
2.00
सागवान 3 43
0.01
कच्चा मकान 2 , पानी की टंकी 1 , ढाल 1 , आंगन मंडप 2
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां
रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
42
2.00
सागवान 3 भाग 1 ]
1929 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 44
0.01 45
0.01 46
0.01 47
0.01 48
0.01
0.01 49
50
0.01 52
0.01 53
0.01 54
0.01 55
0.01 56
0.01 57
0.01 58
0.01 59
0.01 60
0.02 61
0.01 62
0.02 63
0.02
0.01 64
65
0.01 (3)
(2)
(3)
(1)
कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1
कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1
पक्का 1 ढाल 2 कच्चा टप्पर 1 आंगन मंडप 1
पक्का1 मकान कच्चा
1 ढाल 1 पनिहार
पक्का1 आंगन मंडप 1
कच्चा मकान 1 ढाल 1
आंगन मंडप 1
कच्चा मकान 1
पक्कामकान 1 आंगन
मंडप 2
पक्का मकान 1
कच्चा मकान 1 आंगन
मंडप 2
कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 2
कच्चा टप्पर 2
कच्चा मकान 2 आंगन मंडप -1
कच्चा मकान 1
कच्चा मकान 1
कच्चा मकान 1
कच्चा मकान 1
पक्का मकान 1
पक्का मकान 1
ढाल 1
कच्चा मकान 1 ढाल 2 टप्पर 1
कच्चा मकान 1 ढाल 1
कच्चा मकान 1 ढाल 1 1930
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(3)
(2)
0.01
66
पक्का मकान 1 ढाल मंडप 1 67
0.01
कच्चा टप्पर 2 ढाल मंडप 1 68
0.01
पक्का मकान 1 कच्चा मकान 1 ढाल पक्की कम्पाउंडवाल 1 आंगन मंडप 1 .
2.28
योग :-
म. क. 24, प. 8 , अन्य-29 , बा. वाल 1 , सागौन 3 योग-65 शासकीय भूमि
खसरा नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा
(हे. में. )
(1)
(3)
(2)
69
0
म.क. 64, पक्के-23
अन्य-103 , बाउण्ड्रीवाल
प. 2 योग-198
[ भाग 1
(2)
(3) (1)
2.00
योग :-
सागवान 3
भूमिका वर्णन
ग्राम-नरसिंगपुरा
प.ह.नं.-51
तहसील-बागली
जिला-देवास
तालिका-1
अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां
सर्वे नंबर
परिसंपत्तियां अर्जनीय रकबा
(हे. में. )
(2)
(1)
(3)
1
0.600
2
1.400
5/1
0.740
5/2
2.700
कुआ कच्चा 1 , सागवन
3, आम 3
8 में से
1.511
कुआ पक्का 1 , सागवन 1, बेर 3
तालिका-2
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां
परिसंपत्तियां सर्वे नंबर
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3) 1
0.600
2
1.400
5/1
0.740
2.700
5/2
कुआ कच्चा 1 , सागवन
3, आम 3
8 में से
1.511
कुआ पक्का 1 , सागवन 1, बेर 3 भाग 1 ]
1931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
1.520
9
9
1.520
ट्यूबबेल 1 , ट्यूबवेल 1
10
1.520
10
1.520
टप्पर 1 , ट्यूबवेल 1
टप्पर 1 , ट्यूबवेल 1 11
1.520
11
1.520
टप्पर 1 , कुआ पक्का 1 , ट्यूब बेल 1
टप्पर 1 , कुआ पक्का 1 , ट्यूब बेल 1 12
12
1.990
1.990
टपरी 1 , ट्यूब बेल 1 , जाम 3 , बेर 1 , पा.ला. 1 टपरी 1 , ट्यूब बेल 1 जाम 3 , बेर 1 , पा.ला. 1
13
1.470
13में से
1.460
ट्यूब बेल 1 , कुआ कच्चा 1 , सागवन 3 बेर 5 .
कच्चा मकान 1 , ट्यूब बेल 1 , कुआ कच्चा 1 सागवन 3 , बेर 5
14
1.470
1.470
14
ट्यूब बेल 1 , नीबू 1 बेर 1 सागवन 2
ट्यूब बेल 1 , नीबू 1 बेर 1 सागवन 2 15
0.700
15
0.700
16
1.400
16
1.400
ट्यूब बेल 1
ट्यूब बेल 1 17
0.700
17
0.700
18
0.220
0.220
18
19
0.300
0.290
19में से
आम 1 आम 1 , कच्चा मकान 1
20
0.300
0.250
20में से
ट्यूब बेल 1 ट्यूब बेल 1 , कच्चा मकान 1 , पक्का मकान 2, आंगन मंडप 10, ढाल 3 पक्की पनिहारी 1 , पानी की टंकी पक्की 1
21
0.110
21
0.110
कुआ 1 पक्का
कुआ 1 पक्का 22
1.400
22में से
1.320
सागवन 5 , बेर 2, इमली पक्काकुआ-1 .
सागवन 5, बेर 2, इमली 1 पक्का मकान 6, कच्चा मकान 7 , पनीहारी 1 पक्की आंगन मंडप 12 , ढाल 3 , पक्काकुआ 1 .
कुआ कच्चा 2 , कुआ पक्के 4 , सागवन 14, आम 4, बैर 12, नीबू 1 , ट्यूबवेल 8 , टप्पर 3 , जाम 3 , पा.ला. 1 मकान कच्चे 7, मकान पक्के 8 , ढाल 6 ,
कुआ कच्चा 2 , कुआ पक्के 4, सागवन 14, आम 4, बैर 12 , नीबू 1 ट्यूब- वेल 8 , इमली 1 टप्पर 3 जाम 3 , पा.ला. 1 .
21.571
योग :-
21.421
योग :-
पनीहारी 2, पक्का आंगन 1 , आंगन मंडप 27, पानी की टंकी 1 , इमली 1 .
1932
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012
फा. क्र. 3 ( ए) -2-2006- इक्कीस- ब ( एक ) .- उपर्युक्त विषयक कृपया रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक सी/ 1563 /चार- 9-19/49 भाग-9 (जे . औ . ) दिनांक 10 फरवरी 2012 .
राज्य शासन वर्ष 2013 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है: -
क्रमांक
न्यायिक अधिकारी
(2)
(1)
1 श्री माईकल सेमुअल , अपर जिला न्यायाधीश 2 श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, अपर जिला न्या./ विशेष न्यायाधीश.
3 श्री उदय सिंह बेहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 श्री सुरेश कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्यायालय 8 श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, (जिला न्यायाधीश ) .
9 श्रीमती शशि किरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 श्री रमेश चन्द्र मालवीय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 श्री बलवीर सिंह परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्री भगवान दास राठी , प्रिंसीपल रजिस्ट्रार
14 डॉ. अनिल कुमार पारे , निर्देशक लोक अभियोजन 15 श्री दीप कुमार केशरवानी , अपर जिला न्यायाधीश 16 श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, जिला न्यायाधीश
17 श्री उल्लास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 18 श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार आई.एल.आर.
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति दिनांक
अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि
(4)
(5) (3)
31-1-2013
6-1-2013
7-1-1953
31-1-2013 26-1-1953
25-1-2013
6-2-2013
28-2-2013 7-2-1953
31-3-2013
11-3-2013
12-3-1953
24-3-2013
25-3-1953
31-3-2013
30-4-2013
4-4-2013
5-4-1953
30-4-2013 30-4-1953
29-4-2013
8-6-2013
30-6-2013 9-6-1953
31-7-2013 1-8-1953
31-7-2013
31-7-2013
31-7-2013 1-8-1953
1-8-2013
31-8-2013 2-8-1953
31-8-2013 31-8-1953
30-8-2013
15-9-2013
30-9-2013 16-9-1953
30-9-2013
20-9-2013
21-9-1953
31-10-2013 24-10-1953
23-10-2013
31-10-2013 25-10-1953
24-10-2013
31-12-2013
31-12-2013 29-12-1953
1-1-1954
31-12-2013
31-12-2013 भाग 1 ]
1933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) -43-3835- इक्कीस- ब ( एक) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी , जिनकी पदस्थापना सारणी के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है , उसके कालम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को उसके कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर ग्राम न्यायालय आयोजित किये जाने के लिए नियुक्त करता है, तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी ) कालम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगाः-
अनुक्रमांक न्यायाधिकारी अधिकारी का नाम (1)
(2)
1 श्री सुनील मालवी
2 श्री कमलेश कुमार इतवाडिया 3 श्री हिदायत उल्लाह खान 4 श्री संजय पाल सिंह बुंदेला 5 श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव 6 श्री दिलीप गुप्ता
7 श्री राजदीप सिंह ठाकुर
8
श्री अरूण श्रीवास्तव
9 श्री शशिकांत वर्मा
10 श्री रामगोपाल प्रजापति
11 श्री रतन कुमार वर्मा
12 श्री गंगा चरण शर्मा
13 श्री विष्णु कुमार सोनी
14 श्रीमती वंदना जैन
15 श्री राधे श्याम मडिया
16 श्री आनंद प्रिय राहुल
17 श्री मुकेश कुमार डांडी
18 डॉ. पदमेश शाह
19 श्रीमती संषोषी वासनिक
20 श्री ओमप्रकाश रजक
21 श्री रघुवीर प्रसाद पटेल
22 श्री अनिल कुमार छापरिया 23 श्री मुकेश कुमार बाथम
24 श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
25 श्री साबिर अहमद खान
26 श्री सुरेश चंद्र पाल
27 श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव 28 श्री सुरेन्द्र मेश्राम
29 श्री मनोज कुमार तिवारी ( सीनि. ) सारणी
पदस्थापना का स्थान
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(6) (3)
(4)
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम (5)
अलीराजपुर
अलीराजपुर अलीराजपुर अलीराजपुर
जोबट
जोबट जोबट
अलीराजपुर
अनूपपुर
अनूपपुर अनूपपुर
अनूपपुर
कोतमा कोतमा
कोतमा
अनूपपुर
अशोकनगर
अशोकनगर
अशोकनगर
अशोकनगर
चंदेरी
चंदेरी चंदेरी
अशोकनगर
बालाघाट बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट
1. सेंधवा
सेंधवा
1. सेंधवा बड़वानी
2. बड़वानी *
2. बड़वानी
बैतूल
बैतूल बैतूल
बैतूल
मुलताई
बैतूल
मुलताई
मुलताई
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
लहार
लहार
लहार
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल भोपाल
बैरसिया
बैरसिया
बैरसिया बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर छतरपुर
बिजावर
बिजावर
बिजावर छतरपुर
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
पांढुर्णा छिन्दवाड़ा
पांढुर्णा
दमोह
दमोह
दमोह
दमोह
हटा
दमोह
हटा
हटा दतिया
दतिया
दतिया
दतिया दतिया
सेवढ़ा
सेवढ़ा
सेवढ़ा देवास
देवास
देवास
देवास
देवास
कन्नौद
कन्नौद
कन्नौद
धार
धार
धार धार
मनावर
धार
मनावर
मनावर डिन्डौरी
डिन्डौरी
डिन्डौरी
डिन्डौरी खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा 1934
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
30 श्री आलोक कुमार सक्सेना 31 श्री संजय श्रीवास्तव
32 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर 33 श्री प्रदीप सोनी
34 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी 35 श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी
36 श्री शिवबालक साहू
37 श्री संजीव कुमार गुप्ता
38 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव
39 श्रीमती प्रिति सिंह
40 श्रीमती गीता सोलंकी
41 श्री जगदीश चन्द्र राठौर
42 श्री उमाशंकर अग्रवाल
43 श्री तजिन्दर सिंह अजमानी 44 श्री अखिलेश कुमार धाकड़ 45 श्री राकेश कुमार गोयल
46 श्री अरविन्द कुमार ( जैन ) 47 श्री अरविन्द कुमार गोयल श्री रामसिंह कनौजिया
48
श्री नरसिंह बघेल
49
50 श्री हेमन्त जोशी
51 श्री राजेन्द्र कुमार
52 श्री रामप्रताप मिश्रा
53 श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे 54 श्री विवेक सिंह रघुवंशी
55 श्री प्रहलाद सिंह केमथिया 56 श्रीमती प्रिया शर्मा
57 श्री राजेश नन्देश्वर
58 श्री सुधीर सिंह
59 श्री उमाशंकर शर्मा
60 श्री रामजी गुप्ता
61 कु. सरिता बाधवानी
62 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव 63 श्री सुजीत कुमार सिंह
64 श्रीमती नोरिन निगम
65 श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि. ) 66 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव 67 श्रीमती कीर्ति कश्यप
68 श्री शरद भामकर
69
(6)
(5)
(4)
(3)
गुना
गुना गुना
गुना
चाचौड़ा
चाचौड़ा चाचौड़ा
गुना
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
डबरा
डबरा
ग्वालियर
डबरा
हरदा हरदा
हरदा
हरदा
होशंगाबाद
होशंगाबाद होशंगाबाद होशंगाबाद
होशंगाबाद
सोहागपुर
सोहागपुर
सोहागपुर
इन्दौर इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
पाटन
पाटन
पाटन
जबलपुर
झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
थांदला
थांदला थांदला
झाबुआ
कटनी
कटनी कटनी
कटनी
मण्डला
मण्डला
मण्डला
मण्डला
मन्दसौर मन्दसौर
मन्दसौर
मन्दसौर
गरोठ
गरोठ
गरोठ
मन्दसौर
मुरैना मुरैना
मुरैना
मुरैना
अम्बाह
अम्बाह
अम्बाह
मुरैना
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
गाडरवारा
गाडरवारा गाडरवारा
नरसिंहपुर
नीमच
नीमच
नीमच
नीमच
मनासा मनासा
नीमच
मनासा
पन्ना
1. पवई पवई
1. पवई
2. पन्ना*
2. पन्ना
रायसेन रायसेन
रायसेन
रायसेन
बरेली रायसेन
बरेली
बरेली
1. ब्यावरा ब्यावरा
1. ब्यावरा
राजगढ़
2. राजगढ़ *
2. राजगढ़
रतलाम
रतलाम
रतलाम
रतलाम
जावरा जावरा
रतलाम
जावरा
रीवा रीवा
रीवा
रीवा
रीवा
सिरमौर
सिरमौर
सिरमौर
सागर सागर
सागर
सागर
सागर
खुरई खुरई
खुरई
सतना सतना
सतना
सतना
नागौद
नागौद
सतना
नागौद
सीहोर
सीहोर
सीहोर
सीहोर
बुदनी सीहोर
बुदनी
बुदनी
सिवनी
सिवनी
सिवनी
सिवनी
लखनादौन
लखनादौन सिवनी
लखनादौन
शहडोल
शहडोल
शहडोल
शहडोल
शहडोल
जयसिंहनगर
जयसिंहनगर जयसिंहनगर
श्री खालिद मोहतरम अहमद 70 श्रीमती मनीषा बसेर
71 श्री वैभव मण्डलोई
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर शाजापुर
आगर
आगर आगर
शाजापुर भाग 1 ]
1935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(3)
(2)
72
श्योपुर श्री अशोक गुप्ता
73
शिवपुरी श्री रमेश कुमार मुरालीलाल भगवती
74
करेरा श्रीमती नीतू कांता वर्मा
75
सीधी श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनि. )
76
मझौली श्री उमाशंकर कुम्हार
77
बैढ़न श्री माखनलाल झोड़
78
टीकमगढ़ श्री सतीश कुमार गुप्ता
79
निवाड़ी श्री प्रदीप कुश्वाह
80
उज्जैन श्री बलराज कुमार पलोदा
81 श्री कमलेश भरकुडिया
महिदपुर 82 श्री माधव राव पटेल
उमरिया 83 श्री विकास भटेले
विदिशा 84
सिरोंज श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
85
मण्डलेश्वर श्री सुर सिंह कन्नोज
86
भीकनगांव सूरज सिंह राठौर
(6) (4)
(5)
श्योपुर
श्योपुर श्योपुर
शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
करेरा
करेरा शिवपुरी
सीधी
सीधी
सीधी सीधी
मझौली
मझौली सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
निवाड़ी
निवाड़ी
टीकमगढ़
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
महिदपुर
महिदपुर
उमरिया
उमरिया उमरिया
विदिशा
विदिशा विदिशा
सिरोंज
सिरोंज
विदिशा
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
भीकनगांव मण्डलेश्वर
नोट *- न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .
F. No. 17 (E) -43-3835 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints the Nyayadhikari specified in Column (2) whose posting is specified in column (3) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in Column ( 5) , within the Civil Districts specified in Column (4) , and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in Column (6) thereof .
TABLE
S.No. Name of Nyayadhikari
Place of Posting (1)
(3)
(2)
1 Shri Sunil Malvi
Alirajpur 2 Shri Kamlesh Kumar Itvadia
Jobat 3 Shri Hidayatullah Khan
Anuppur 4
Kotma Shri Sanjay Pal Singh Bundela
5 Shri Manish Kumar Shrivastava
Name of Name of CivilDistrict
Headquarter of Gram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(6) (4)
(5)
Alirajpur
Alirajpur
Alirajpur
Jobat
Jobat Alirajpur
Anuppur
Anuppur
Anuppur
Kotma
Kotma Anuppur
Ashoknagar Ashoknagar
Ashoknagar
Ashoknagar
Chanderi 6 Shri Dilip Gupta
7 Shri Rajdeep Singh Thakur
Balaghat 8
Sendhwa Shri Arun Shrivastav
Betul 9 Shri Shashikant Verma
Multai 10 Shri Ram Gopal Prajapati
11
Bhind Shri Ratan Kumar Verma
Lahar 12 Smt. Ganga Charan Sharma
13 Shri Vishnu Kumar Soni
Bhopal
Chanderi
Chanderi Ashoknagar
Balaghat
Balaghat
Balaghat
Barwani
1. Sendhwa 2. Barwani *
1. Sendhawa 2. Barwani
Betul Betul
Betul
Multai
Multai Betul
Bhind
Bhind
Bhind
Lahar
Bhind
Lahar Bhopal
Bhopal
Bhopal 1936
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
(3) 14 Smt . Vandana Jain
Berasia 15 Shri Radhe Shyam Madiya
Burhanpur 16 Shri Anand Priya Rahul
Chhatarpur 17 Shri Mukesh Kumar Dangi
Bijawar 18 Shri Padmesh Shah
Chhindwara 19 Smt . Santoshi Vasnik
Pandurna
Damoh 20 Shri Om Prakash Rajak
Hatta 21 Shri Raghuvir Prasad Patel
Datia 22 Shri Anil Kumar Chhapariya
Seodha 23 Shri Mukesh Kumar Batham
Dewas 24 Shri Suresh Kuamr Suryavanshi
Kannod 25 Shri Sabir Ahmed Khan
26
Dhar Shri Suresh Chandra Pal
Manawar 27 Smt . Sandhya Manoj Shrivastav
Dindori 28 Shri Surendra Meshram
Khandwa 29 Shri Manoj Kumar Tiwari ( Sr. )
30 Shri Alok Kumar Saxena
Guna
Chachoda 31 Shri Sanjay Shrivastava
Gwalior 32 Shri Devendra Pal Singh Gour
Dabra 33 Shri Pradeep Soni
Harda 34 Shri Pankaj Singh Maheshwari
35 Shri Mahendra Kumar Tripathi Hoshangabad 36 Shri Shiv Balak Sahu
Sohagpur
Indore 37 Shri Sanjeev Kumar Gupta
38 Shri Sachindera Shrivastava
Jabalpur
Patan 39 Smt . Preeti Singh
40 Smt. Geeta Solanki
Jhabua 41
Thandla Shri Jagdeesh Chandra Rathore
Katni 42 Shri Uma Shankar Agrawal
Mandla 43 Shri Tajinder Singh Ajmani
44 Shri Akhilesh Kumar Dhakad
Mandsaur
Garoth 45 Shri Rakesh Kumar Goyal
Morena 46 Shri Arbind Kumar ( Jain)
Ambah 47 Shri Arvind Kumar Goyal
48 Shri Ram Singh Kannojiya
Narsinghpur
Gadarwara 49 Shri Narsingh Baghel 50 Shri Hemant Joshi
Neemuch
Manasa 51 Shri Rajendra Kumar
Pawai 52 Shri Ram Pratap Mishra
Raisen 53 Smt . Divyangana Joshi Pandey
Bareli 54 Shri Vivek Singh Raghuvanshi
Biaora 55 Shri Prahlad Singh Kameathiya
Ratlam 56 Smt . Priya Sharma
Jaora 57 Shri Rajesh Nandeshwar
Rewa 58 Shri Sudhir Singh
Sirmour 59 Shri Uma Shnakar Sharma
Sagar 60 Shri Ramji Gupta
61 Ku . Sarita Wadhwani
Khurai
Satna 62 Shri Sandeep Kumar Shrivastava
Nagod 63 Shri Sujeet Kumar Singh
Sehore 64 Shri Norin Nigam
[ भाग 1 (4)
(5)
(6) Berasia
Berasia Bhopal
Burhanpur Burhanpur
Burhanpur Chhatarpur
Chhatarpur
Chhatarpur Chhatarpur
Bijawar Bijawar
Chhindwara Chhindwara
Chhindwara Chhindwara Pandurna
Pandurna Damoh
Damoh
Damoh Hatta
Hatta Damoh
Datia
Datia
Datia
Seodha
Seodha Datia
Dewas
Dewas
Dewas Kannod
Kannod Dewas
Dhar
Dhar
Dhar Dhar
Manawar
Manawar Dindori
Dindori
Dindori
Khandwa Khandwa
Khandwa
Guna Guna
Guna
Guna
Chachoda
Chachoda Gwalior
Gwalior
Gwalior Dabra
Dabra Gwalior
Harda
Harda
Harda
Hoshangabad Hoshangabad
Hoshangabad
Sohagpur
Sohagpur
Hoshangabad
Indore
Indore
Indore
Jabalpur Jabalpur
Jabalpur
Patan
Patan Jabalpur
Jhabua
Jhabua Jhabua
Thandla Thandla
Jhabua
Katni
Katni Katni
Mandla Mandla
Mandla
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur Garoth
Garoth Mandsaur
Morena
Morena Morena
Ambah
Ambah Morena
Narsinghpur Narsinghpur Narsinghpur
Gadarwara Gadarwara
Narsinghpur
Neemuch
Neemuch Neemuch
Neemuch
Manasa Manasa
Panna
1. Pawai
1. Pawai
2. Panna* 2. Panna
Raisen Raisen
Raisen
Bareli Bareli
Raisen
1. Biaora
1. Biaora
Rajgarh
2. Rajgarh
2. Rajgarh* Ratlam
Ratlam
Ratlam
Jaora Jaora
Ratlam
Rrewa Rewa
Rewa
Sirmour Rewa
Sirmour
Sagar Sagar
Sagar
Khurai Khurai
Sagar
Satna Satna
Satna
Satna
Nagod
Nagod
Sehore Sehore
Sehore भाग 1 ]
1937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
(3)
Budhni 65 Shri Rajesh Kumar Agrawal ( Jr.)
66
Seoni Shri Sudeep Kumar Shrivastava
Lakhnadon 67 Smt . Kirti Kashyap
Shahdol 68 Shri Sharad Bhamkar
69 Shri Khalid Mohtaram Ahmed
(5)
(6) (4)
Budhni Sehore
Budhni
Seoni Seoni
Seoni
Lakhnadon Seoni
Lakhnadon
Shahdol
Shahdol Shahdol
Shahdol
Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
70 Smt . Maneesha Baser
Shajapur 71 Shri Vaibhav Mandloi
Agar 72 Shri Ashok Gupta
Sheopur 73 Shri Ramesh Kumar Murarilal
Shivpuri Bhagwati .
Karera 74 Smt . Neetu Kanta Verma
Sidhi 75 Shri Rakesh Kumar Singh ( Jr.)
76 Shri Uma Shankar Kumhar
Majholi 77 Shri Makhan Lal Jhod
Waidhan
Tikamgarh 78 Shri Satish Kumar Gupta
Niwari 79 Shri Pradeep Kushwaha
80
Ujjain Shri Balraj Kumar Paloda
81 Shri Kamlesh Bharkundiya
Mahidpur 82 Shri Madhav Rao Patel
Umaria 83 Shri Vikas Bhatele
Vidisha 84 Shri Rajendera Singh Thakur
Sironj
Mandleshwar 85 Shri Sur Singh Kannoj
Jaisinghnagar
Shajapur
Shajapur Shajapur
Agar Agar
Shajapur
Sheopur
Sheopur Sheopur
Shivpuri Shivpuri
Shivpuri
Karera Karera
Shivpuri
Sidhi Sidhi
Sidhi
Sidhi
Majholi
Majholi
Waidhan Waidhan
Singrauli
Tikamgarh Tikamgarh
Tikamgarh
Niwari Niwari
Tikamgarh
Ujjain Ujjain
Ujjain
Mahidpur Ujjain
Mahidpur
Umaria
Umaria Umaria
Vidisha
Vidisha Vidisha
Vidisha
Sironj Sironj
Mandleshwar Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar
Bhikangaon
86 Shri Suraj Sing Rathore
Bhikangaon
Bhikangaon Note.- * Nyayadhikari Gram Nyayalaya Sendhwa, Pawai & Biaora shall hold their sittings on Monday & Friday falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani , Panna & Rajgarh respectively .
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस - ब ( एक ) 1559-12.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(1) " 7 श्री पंकज गौर , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायालय क्रमांक -5 के विशेष न्यायाधीश , विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
मुख्यालय
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(4) इन्दौर".
विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर 1938
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1 F. No. 17 (E) -8-2012 - XXI - B ( One) -1599-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this department's notification F. No.17 (E) - 8-2012- XXI - B ( One ) , dated 2nd March 2012 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted namely:-
TABLE
S. No.
Headquarters Name of Judge
Name of Special Court Constituted u/ s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011
(3)
(4) (1)
(2)
"7 .
Indore" .
Special Court No. 1 Indore
Shri Pankaj Gaur , Additional Session Judge & Special Judge of Special Court No. 5 Electricity Act, Indore.
This Notification shall come into force with immediate effect .
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) -1559-12 .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17( ई ) 8-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
अनुक्रमांक (1)
अधिकारिता (4)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
मुख्यालय का स्थान
(3)
इन्दौर
" 7.
राजस्व जिला देवास , रतलाम, शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर , नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र. " .
श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-5 के विशेष न्यायाधीश , विद्युत् अधिनियम , इन्दौर तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , इन्दौर.
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
F. No. 17 (E ) -8-2012 - XXI - B ( One) -1559-12.-In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam , 2012 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) -8-2012- भाग 1 ]
1939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
XXI - B ( One) , dated 2nd March 2012 , Namely: --
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial number 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted namely :-
TABLE S. No.
Name of Authorised Officer
Jurisdiction
Place of
Headquarters
(1)
(2)
(3) "7 .
Indore
Shri Pnakaj Gaur , Additional Session Judge , Special Judge of Special Court No. 5 Electricity Act . , Indore and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Indore .
This Notification shall come into force with immediate effect .
(4)
Area comprising of revenue districts , Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch and Dhar ." .
भोपाल , दिनांक 15 मई 2012
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इवकीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 6 , 10 तथा 21 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3) "6.
बालाघाट
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
प्रथम अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , बालाघाट
10.
बैतूल
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
प्रथम अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , बैतूल
21.
छिन्दवाड़ा
सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
द्वितीय अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा
सिविल जिला छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 22 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.
1940
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
F. No. 17 (E) -83-03-3056 - XXI - B ( One) , 011-1408-12.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) -83-03 - XXI - B (One ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette , dated 24th of September , 2010 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial numbers 6 , 10 and 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely:-
TABLE
S. No.
Name of the Civil District Name of Special Court Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area )
(4)
(1)
(2)
(3)
"6.
Balaghat
Ist Additional Sessions
Judge, Balaghat
All electricity Area of Civil District Balaghat ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 7) .
Betul
10.
Ist Additional Sessions
Judge, Betul
All electricity Area of Civil District Betul and Bhaisdhi ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 11) .
21 .
Chhindwara
IInd Additional Sessions
Judge, Chhindwara
All electricity Area of Civil District Chhindwara (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 22) . " .
Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction .
फा. क्र. 17(ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12.-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 6 , 10 और 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
भाग 1 ]
1941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
सारणी
क्रमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (1)
(2)
(3)
(4)
"6 .
बालाघाट
श्री आर. पी . गुप्त, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
प्रथम अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, बालाघाट
10.
बैतूल
प्रथम अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , बैतूल
श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
21 .
छिन्दवाड़ा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
श्री आर. आर. बामनिया , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.".
F. No. 17 (E) -83-03 - XXI - B ( One ) -3056-11-1408-12 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) - 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September , 2010 , namely : --
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 6 , 10 and 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely :-
TABLE
S. No.
Name of the Civil District Name of Special Court
(1)
(2)
Name of the Judge of the Special Court (4)
(3)
"6 .
Balaghat
Shri R. P. Gupt , IstAdditional Sessions Judge , Balaghat .
Ist Additional Sessions
Judge , Balaghat
10.
Betul
Ist Additional Sessions
Judge , Betul
Shri P. K. Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Betul 21.
Chhindwara
IInd Additional Sessions
Judge , Chhindwara
Shri R. R. Bamnia , IInd Additional Sessions Judge , Chhindwara . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
1942
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मई 2012
क्र. 1179-755-12- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-
किशोर न्याय बोर्ड और
क्र.
अनुसूची
जिलों के नाम
उसका मुख्यालय
(1)
(2)
(3)
1
शहडोल
2
जबलपुर
3
ग्वालियर
4
सिवनी
सिवनी
5
उज्जैन
उज्जैन
सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
1. डॉ. जे.के. तिवारी
शहडोल
2. श्रीमती मेघा पवार
1. श्री आर.के. पाण्डे
जबलपुर
2. श्रीमती सरिता कौरव
ग्वालियर
1. श्री किशनलाल हिण्डोलिया 2. श्रीमती शैल भटनागर
1. श्री दीपक तिवारी
2. श्रीमती रागिनी तिवारी
1. श्री लोकेन्द्र शर्मा
2. श्रीमती शीतल भागवत.
No. 1179-755-12 - L- 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.No.
(1)
Name of the Juvenlile Justice Board & its Head Quarter (2)
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
(3)
1
Shadhol
2
Jabalpur
3
Gwalior
(4)
Shadhol
1. Dr. J.K. Tiwari
2. Smt . Megha Pawar
Jabalpur
1. Shri R.K. Pandey 2. Smt . Sarita Kaurav
Gwalior
1. Shri Kishanlal Hindoliya 2. Smt . Shail Bhatnagar भाग 1 ]
1943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2)
(1)
4
Seoni
Seoni
5
Ujjain
Ujjain
(3)
(4)
1. Shri Deepak Tiwari
2. Smt . Ragini Tiwari
1. Shri Lokendra Sharma
2. Smt. Sheetal Bhagwat .
क्र. -755-12- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये गठन करती है, और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कॉलम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-
अनुसूची
अ. क्र.
अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व जिले ) बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(1)
(2)
(3) 1
शहडोल
शहडोल 2
जबलपुर जबलपुर
3
ग्वालियर
ग्वालियर 4
सिवनी
सिवनी अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
अध्यक्ष 1. श्री अनिल द्विवेदी
2. श्री राकेश पाण्डेय
सदस्य 3. श्रीमती अपर्णा उपाध्याय
सदस्य
सदस्य 4. श्रीमती सुषमा गुप्ता
सदस्य 5. श्री नत्थूलाल सोनी
अध्यक्ष 1. श्री अजय सराफ
सदस्य 2. श्रीमती नीता गुप्ता
3. श्री अरूण जैन
सदस्य 4. श्री के. थीयोफिलस
सदस्य 5. श्री गोपाल सेठ
सदस्य
अध्यक्ष 1 . श्री राजीव कुमार
सदस्य 2. श्री विजय कुमार पाण्डे
सदस्य 3. श्री दीपक खरे
4. श्रीमती शैलजा सिंह
सदस्य
सदस्य 5. श्रीमती गायत्री दुबे
1 . श्रीमती अरूणा सिंह
अध्यक्ष
सदस्य 2. श्री विनोद शुक्ला
सदस्य 3. डॉ. श्रीमती मौसमी सिंह
सदस्य 4. श्री अनूप कुमार अवस्थी
सदस्य 5. श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव 1944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1 No. 1179-755-12 - L - 2.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of the Section 29 of the Juvenile Justic ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely:-
S.No.
Name of the Child
Welfare Committees & its District Head Quarter
(1)
(2)
Jurisdiction (Revenue District) (3) 1
Shadhol
Shadhol 2
Jabalpur
Jabalpur 3
Gwalior
Gwalior 4
Seoni
Seoni
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
(4)
1. Shri Anil Dewedi
Chair Person
Member 2. Shri Rakesh Pandey
Member 3. Smt . Aparna Upadhayay
Member 4. Smt. Sushma Gupta
Member 5. Shri Natthulal Soni
Chair Person 1. Shri Ajay Saraf
Member 2. Smt . Neeta Gupta
3. Shri Arun Jain
Member
Member 4. Shri K. Thiophilus
Member 5. Shri Gopal Seth
Chair Person 1. Shri Rajiv Kumar
Member 2. Shri Vijay Kumar Pandey
Member 3. Shri Deepak Khare
Member 4. Smt . Shailja Singh
Member 5. Smt . Gayatri Dubey
Chair Person 1. Smt. Aruna Singh
Member 2. Shri Vinod Shukla
Member 3. Dr. Smt . Mausami Singh
Member 4. Shri Anoop Kumar Awasthi
5. Smt . Ritu Shrivastava
Member मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ-31-17-2010- XXVII - 1.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई भाग 1 ]
1945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
सारणी के कालम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात्: -
स. क्र. सिंचाई प्रणाली का नाम
(1)
(2)
1 नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदा नगर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश के अन्तर्गत पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना का द्वितीय चरण.
कार्य का कमाण्ड क्षेत्र
ग्रामों की संख्या
कृषक संगठनों की संख्या
विस्तार (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5) 30
8506
04 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. रवि, अवर सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मई 2012
क्र. एफ- 2-01-2009- ई - चार.- राज्य शासन द्वारा , राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 )/ 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश , वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश , वित्त निगम द्वारा उक्त, ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 39,26,50,000/ - ( रुपये उन्नचालीस करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिए प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है: -
क्र. (1)
आदेश क्र. व दिनांक (2)
निहित दर (3)
(रुपये लाख में)
प्रत्याभूति दी गई
(4)
1
8.30% क्रमांक एफ-2-4/2002/ई/चार , दिनांक 21-2-2003 .
2
12% 557/703/4/एन -3/92 , दिनांक 11-2-1992.
प्रत्याभूति राशि (6) प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि (5)
18-2-2012
3761.50
ऋण पत्र
12-2-2012
ऋण पत्र
165.00
कुल 3926.50 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय चौबे , अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 मई 2012
क्र. एफ- 23-08-11- बत्तीस -1.- मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 ( क्रमांक 15 सन् 2001 ) की धारा 1 उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , सूचित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उस सीमा तक जैसा कि उल्लेखित किया गया है सम्यक् रूप से लागू होंगे . साथ ही इन क्षेत्रों में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु अनुसूची 1946
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 में इन क्षेत्रों के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 35 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया जाता है : --
अनुसूची
क्षेत्रों की सीमाएं (2)
अपीलीय प्राधिकारी (4) क्षेत्र (1)
सक्षम प्राधिकारी (3)
भोपाल
अपर कलेक्टर , भोपाल
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भोपाल.
मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अधिसूचित, भोपाल निवेश क्षेत्र सीमा तक.
इन्दौर
अपर कलेक्टर, इन्दौर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , इन्दौर.
मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अधिसूचित , इन्दौर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
No. F. 23-08-11 - XXXII - 1.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam , 2000 ( No. 15 of 2001 ) , the State Government hereby inform that the provision of this Act shall come into force in such areas upto the such limits as given in the Schedule below from the date of publication of this Notification in the Official Gazette at once . In addition to it , for implementing the provision of this Act and Rules made there under, appoint the Officers as competent authority under the Section 3 (L) , 34 and appellate authority under Section 35 as specified for such areas as given in the Schedule:-
SCHEDULE
Area (1)
Competent Authority
(3)
Appellate Authority (4) Limits of Areas (2)
Bhopal
Additional Collector , Bhopal
Sub-Divisional Officer/ Officer's (Revenue) Sub-division , Bhopal .
Limits of the Bhopal Planning area , Notified under the Section 13 of M. P. Town & Country Planning Act, 1973 .
Indore
Additional Collector , Indore
Sub-Divisional Officer/ Officer's(Revenue) Sub -division , Indore .
Limits of the Indore Planning area , Notified under the Section 13 of M. P. Town & Country Planning Act, 1973 .
भोपाल , दिनांक 21 मई 2012
क्र. एफ - 3-173-2011- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-173-2011- बत्तीस , दिनांक 6 जनवरी 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित , भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्रमांक ग्राम
खसरा क्रमांक क्षेत्रफल एकड़ में
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (1) (2)
(3)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग (5)
(6) 1
पलासी
सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
आवासीय 20/1, 20/2/1
7.18 एकड़ 7.85 एकड़
कुल 15.03 एकड़ में से 10.00 एकड़
कुल योग . 10.00 एकड़
(2 ) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भाग 1 ]
1947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश )
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10- तीन- 716.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर , जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री विजय कुमार जैन, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री विजय कुमार जैन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विजय कुमार जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विजय कुमार जैन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री विजय कुमार जैन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री विजय कुमार जैन को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा ." .
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री विजय कुमार जैन को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री विजय कुमार जैन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार जैन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय कुमार जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन- 717.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ
[भाग 1 नोटिस में श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. ".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश गुप्ता ( डब्बू) टायपिस्ट को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
1949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10- तीन- 718.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री दिनेशसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री दिनेशसिंह रघुवंशी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिनेशसिंह रघुवंशी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दिनेशसिंह रघुवंशी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री दिनेशसिंह रघुवंशी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री दिनेशसिंह रघुवंशी को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. " .
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री दिनेशसिंह रघुवंशी को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री दिनेशसिंह रघुवंशी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए . अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री दिनेशसिंह रघुवंशी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिनेशसिंह रघुवंशी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन-719. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनिल शर्मा ( अन्नू ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर , उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक
[भाग 1 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा . ".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री अनिल शर्मा ( अन्नू ) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनिल शर्मा ( अन्नू) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव ,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन- 720.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर , जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री कैलाश त्रिपाठी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री कैलाश त्रिपाठी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कैलाश त्रिपाठी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कैलाश त्रिपाठी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री कैलाश त्रिपाठी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री कैलाश त्रिपाठी को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. " .
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री कैलाश त्रिपाठी को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री कैलाश त्रिपाठी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कैलाश त्रिपाठी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कैलाश त्रिपाठी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल..
1952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10- तीन- 721.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर , जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री राव वलवंतसिंह यादव , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री राव बलवंतसिंह यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राव वलवंतसिंह यादव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राव वलवंतसिंह यादव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर , उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक
[भाग 1 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में श्री राव वलवंतसिंह यादव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री राव वलवंतसिंह यादव को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा .".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राव वलवंतसिंह यादव को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री राव वलवंतसिंह यादव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राव वलवंतसिंह यादव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राव बलवंतसिंह यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव ,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
1953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन-722 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. ".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शहीद मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1954
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन-723 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री सलीम खां, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री सलीम खां को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सलीम खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सलीम खां को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री सलीम खां से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री सलीम खां को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. ".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सलीम खां को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री सलीम खां आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सलीम खां द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सलीम खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
1955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10-तीन- 724.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री जगदीश कुशवाह, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री जगदीश कुशवाह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री जगदीश कुशवाह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री जगदीश कुशवाह को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया , उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्थी ने तामीली लेने से इंकार किया गया है . कारण बताओ नोटिस में श्री जगदीश कुशवाह से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. ".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री जगदीश कुशवाह को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई अभ्यर्थी श्री जगदीश कुशवाह उक्त दिवस को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए तथा अभ्यर्थी द्वारा बताया कि उन्होंने व्यय लेखे जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिये हैं , किन्तु उनके द्वारा व्यय लेखे जमा करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री जगदीश कुशवाह द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जगदीश कुशवाह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. आदेश
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10- तीन- 725.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के 1956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्थी ने तामीली लेने से इन्कार किया गया है . कारण बताओ नोटिस में श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा. ".
[भाग 1 विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए . अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री जय कुमार साहू (कुनाल ) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जय कुमार साहू ( कुनाल ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. एफ. 67-45-10- तीन-726 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा भाग 1 ]
विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री प्रवीण कुमार चौधरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री प्रवीण कुमार चौधरी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री प्रवीण कुमार चौधरी को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , अशोकनगर के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के संलग्न प्राप्त नोटिस की तामीली पर अंकित है कि उक्त अभ्यर्ती ने तामीली लेने से इन्कार किया गया है . कारण बताओ नोटिस में श्री प्रवीण कुमार चौधरी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि " उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.".
विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार चौधरी को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में कराई गई है , किन्तु अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार चौधरी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार चौधरी ने आयोग को फैक्स से अपना आवेदन दिनांक 6 मार्च 2012 प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित किया है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे आने में असमर्थ हैं. इसलिये उन्होंने आयोग से आगे एक मौका देने हेतु निवेदन किया है. अभ्यर्थी श्री प्रवीण कुमार चौधरी यदि अस्वस्थ थे तो उन्हें आवेदन के साथ अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था, लेकिन उन्होंने
1957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
अस्वस्थ होने संबंधी अपना कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है . उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री प्रवीण कुमार चौधरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर , जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- ( सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
आदेश भोपाल, दिनांक 15 मई 2012
क्र. एफ. 67-164-10- तीन- 733.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में डॉ. वीरेन्द्र वंदैया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्टीकमगढ़, 1958
जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र न.नि. /व्यय लेखा/ 10/406 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार डॉ. वीरेन्द्र वंदैया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर डॉ. वीरेन्द्र वंदैया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .
डॉ. वीरेन्द्र वंदैया को नोटिस दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 11 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अभ्यर्थी ने लेख किया कि " आवेदक चुनाव प्रक्रिया समयावधि में ही बीमार हो गया था जब तक स्वास्थ्य ने सामर्थता रही चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया एवं आंतरिक व्यय लेखा दिनांक 8-12-09 में जिला निर्वाचन कार्यालय टीकमगढ़ पहुंचकर जमा किया है , अंतिम व्यय पत्रक बीमारी अधिक बढ़ जाने पर चुनाव प्रक्रिया में सही तरीके से भाग नहीं ले पाये और इसी कारण व्यय पत्रक भी जमा नहीं कर पाये , मेरे द्वारा चुनाव अभिकर्ता भी नियुक्त नहीं किये गये . अन्तिम व्यय पत्रक इस पत्र के साथ संलग्न है " आयोग ने उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ से अभिमत चाहा जिसके पालन में कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी डॉ. वीरेन्द्र वंदैया द्वारा प्रेषित निर्वाचन व्यय लेखा अभिलेख से परिलक्षित होता है कि व्यय लेखा निर्धारित प्रपत्र प्रोफार्मा सहित जमा किया गया परन्तु संबंधित के द्वारा शपथ पत्र सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं कराया गया. कार्यालयीन अभिलेख अनुसार संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में व्यय लेखा जमा नहीं कराया गया. आयोग के पत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ को अभ्यर्थी के लेखे पूर्ण किये जाने एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच कर अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता का अभिमत चाहा. कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी , 2012 में लेख किया कि " श्री वंदैया द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
प्रमाण पत्र में संबंधित की Medical inability का कोई उल्लेख नहींहै. अतः विलम्ब क्षम्य प्रतीत नहीं होता है ". कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 मई, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी दिनांक 2 मई 2012 को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए एवं दिनांक 2 मई 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया. माननीय आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की गई. सुनवाई में अभ्यर्थी ने विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत डॉ. वीरेन्द्र वंदैया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 01 ( एक वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश भोपाल , दिनांक 15 मई 2012
क्र. एफ. 67-74-10- तीन-736 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
भाग 1 ]
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् आगर, जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक ) , श्री अशोक राधाकिशन मामाजी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र दिनांक 24-7-2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अशोक- राधाकिशन मामाजी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अशोक - राधाकिशन मामाजी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर , उप जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के माध्यम से दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी को नोटिस दिनांक 5 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2010 में लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2010 तक अभ्यर्थी श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी द्वारा जिला कार्यालय में कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनावई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री अशोक-राधाकिशन मामाजी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री अशोक- राधाकिशन मामाजी को दिनांक 28 फरवरी 2011 को कराई गई. सूचना पत्र की तामीली उपरान्त अभ्यर्थी श्री अशोक- राधाकिशन
1959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
मामाजी ने अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रेषित किया जिसमें भोपाल आने जाने का व्यय, बन्दोबस्त करने व लिखा पढ़ी तैयार करने में समय लगने से अभ्यर्थी द्वारा आयोग से एक और अवसर आगामी तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया. अतः अभ्यर्थी को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 7 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किया गया. सूचना पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सी.एम.ओ. , न.पा. परिषद् आगर के माध्यम से दिनांक 21 जून 2011 को विहित समयावधि में कराई गई. अभ्यर्थी ने पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आयोग में उपस्थित हो सकें. अतः उन्हें व्यय लेखे के संबंध में कुछ नहीं कहना है . अभ्यर्थी श्री अशोक - राधाकिशन मामाजी से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच कलेक्टर शाजापुर से कराई गई. कलेक्टर ने अभ्यावेदन की जांच कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 7 अप्रैल 2012 में अपना अभिमत प्रस्तुत किया कि " श्री अशोक पिता राधाकिशन मामाजी ने अपने अभ्यावेदन के पक्ष में पुनः दिनांक 29 मार्च 2012 को कथन प्रस्तुत किये जिसमें बताया कि नगरपालिका परिषद् आगर के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे तथा निर्वाचन में उनके द्वारा रुपये 1500/- प्रतिभूति निक्षेप राशि के रूप में जमा किये थे , जो जप्त हो चुके हैं यही राशि व्यय की है उनके द्वारा प्रचार- प्रसार पर व्यय नहीं किया है . निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पंजी प्रदाय की गई थी , किन्तु निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया इसलिये पंजी संधारित नहीं की गई. साथ ही पंजी कहीं गुम हो गई है. " अतः अभ्यर्थी श्री अशोक राधाकिशन मामाजी को निर्वाचन व्यय लेखा समय पर दाखिल नहीं करने के संबंध में म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ग अनुसार आगामी कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री अशोक राधाकिशन मामाजी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अशोक राधाकिशन मामाजी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, आगर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1960
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
संशोधित-अधिसूचना
राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2012
(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स . 2 की धारा 2 के खण्ड- एस अन्तर्गत )
क्र. 3429- एस.डब्ल्यू-2012 .- कार्यालय अधिसूचना क्रमांक 17770 - एस.डब्ल्यू-2011 , दिनांक 30-12-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा , सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 2 (क) -9-08- बी- 3- दो , भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत् गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14-3-2012 में सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि वर्तमान में जिला राजगढ़ के विभिन्न थानों/ चौकियों की सीमाओं एवं राजस्व सीमाओं में फर्क होने से विभिन्न थानों के कुछ ग्रामों के निवासियों को वर्तमान थाना दूरस्थ स्थित होने से प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं किन्हीं थाना क्षेत्रों में 2 से अधिक तहसीलों एवं न्यायिक अधिकारिता होने से थानों का कार्य भी प्रभावित होता रहा है एवं आमजन को थाना/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय /तहसील /न्यायालय हेतु अलग - अलग दिशा में जाना पड़ता है.
अतः, मैं , श्री एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -2 खण्ड - एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले के संलग्न सूची अनुसार थाना/चौकियों के परिसीमन की संशोधित अधिसूचना जारी करता हूं.
क्र.
ग्राम
वर्तमान थाना
वर्तमान तहसील
वर्तमान थाने से दूरी (1) 1.
(4) 38
(3) कालीपीठ
(2) रामपुरिया
(5) राजगढ़ 2.
कालीपीठ
37 राजगढ़ तलावड़ा
3.
कालीपीठ 34
पिपलोदी
राजगढ़ 4.
कालीपीठ 32 राजगढ़ अलवापुरा
5.
कालीपीठ 28 राजगढ़ मुंजखेड़ा
6.
कालीपीठ
33 राजगढ़ बलबहादुरपुरा
7 .
कालीपीठ
33
छगोड़ा
राजगढ़ 8.
छान
कालीपीठ 35 राजगढ़ 9 .
कालीपीठ
35 राजगढ़ लक्ष्मीपुरा
10.
कालीपीठ 35 राजगढ़ पीपलीपुरा
11.
कालीपीठ 35
गुराड़खेड़ा
राजगढ़ 12.
कालीपीठ
34
राजगढ़ गणेशपुरा
13.
कालीपीठ
34
राजगढ़ बांकयापुरा
14.
माथनिया कालीपीठ
35 राजगढ़ 15.
केलघटा कालीपीठ
36 राजगढ़ 16.
15
लखदरिया कालीपीठ
राजगढ़ एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना कालीपीठ से थाना राजगढ़
रिमार्क
प्रस्तावित तहसील
सम्मिलित करने का औचित्य
प्रस्तावित थाने से दूरी (7) 28
(10) मान्य प्रस्तावित थाना/ चौकी (6) राजगढ़
(8) राजगढ़
(9) थाना राजगढ़ से नजदीक होने से
_"_
27
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_"_
24
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_ "_
22
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_"_
18
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_"_
26
मान्य राजगढ़
राजगढ़
_"_
27
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
"
30
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
21
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
"
21
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
"_
21
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
"
24
मान्य राजगढ़
राजगढ़
"
25
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_"_
26
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
"
27
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_ "_
12
मान्य
राजगढ़
राजगढ़ भाग 1 ]
1961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(3) (4) (2)
(5) 17.
कालीपीठ
बालापुरा
27 राजगढ़ 18.
35
कालीपीठ
दोलतपुरा
राजगढ़
कालीपीठ
27 राजगढ़ 19. पृथ्वीपुरा
20 .
28
कालीपीठ
भंवरपुरा
राजगढ़ 21.
कालीपीठ
26 राजगढ़ तुलसीपुरा (उदपुरिया)
22.
कालीपीठ
39
राजगढ़ पुरा गुराड़खेड़ा
कालीपीठ 20 राजगढ़ 23. लालगढ़ बावड़ी
कालीपीठ 22 राजगढ़ 24. खीमाखेड़ी
कालीपीठ 22 राजगढ़ 25. खडियापुरा
पीपलबे
26.
कालीपीठ 18 राजगढ़
कालीपीठ 17
27. हिरनखेड़ी
राजगढ़
कालीपीठ 16 राजगढ़ 28. मूण्डला
(9)
(6) (7) (8)
(10) 19
मान्य राजगढ़
राजगढ़ थाना राजगढ़ से नजदीक होने से एवं वर्षाकाल में नदी पूर होने के कारण ग्रामों में पहुंचना असंभव होने के कारण.
"
25
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
20
मान्य राजगढ़
राजगढ़
"
21
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
18
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
_"_
27
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
12
मान्य राजगढ़
राजगढ़ एन.एच. 12 पर स्थित होने से
14
मान्य
राजगढ़
राजगढ़
एन.एच. 12 पर स्थित होने से
14
मान्य राजगढ़
राजगढ़ एन.एच. 12 पर स्थित होने से
10
मान्य राजगढ़
राजगढ़ एन.एच. 12 पर स्थित होने से
10
मान्य
अजनार नदी होने से राजगढ़
राजगढ़
10
मान्य
अजनार नदी होने से
राजगढ़
राजगढ़
नोट.-चौकी पिपलोदी के उपरोक्त ग्राम थाना कालीपीठ के अन्तर्गत आते हैं , जिनकी दूरी थाना कालीपीठ से बहुत अधिक है एवं थाना राजगढ़ से अपेक्षाकृत कम है एवं ग्रामीणों को राजगढ़ आने के संसाधन उपलब्ध हैं एवं वर्षाकाल में भी आवागमन का साधन उपलब्ध रहता है. इस प्रकार परिवर्तन से पिपलोदी चौकी क्षेत्र के 28 ग्राम राजगढ़ , थाने के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाना प्रस्तावित है .
क्र.
ग्राम
वर्तमान थाने वर्तमान
से दूरी
(1) (2)
वर्तमान थाना (3) (4)
तहसील (5)
प्रस्तावित थाना (6)
ब्यावरा
15
1. जलालपुरा
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना ब्यावरा से थाना कालीपीठ
सम्मिलित करने का औचित्य रिमार्क प्रस्तावित थाने से दूरी
(9)
(7)
प्रस्तावित तहसील (8)
(10)
थाना कालीपीठ के नजदीक मान्य
कालीपीठ 12
राजगढ़ 2.
ब्यावरा
15
राजगढ़
कालीपीठ 12
राजगढ़ केशरपुरा
3. जोगीदाता
ब्यावरा
16
कालीपीठ
राजगढ़
ब्यावरा
14
थाना कालीपीठ के नजदीक मान्य राजगढ़
14
मान्य
थाना कालीपीठ के नजदीक राजगढ़
थाना कालीपीठ के नजदीक
कालीपीठ 12
राजगढ़ 4. कस्तूरीपुरा
5.
12
ब्यावरा
नाईपुरिया
मान्य राजगढ़
थाना कालीपीठ के नजदीक मान्य
कालीपीठ 12
राजगढ़
ब्यावरा
6.
10
सिन्दूरिया
राजगढ़
थाना कालीपीठ के नजदीक मान्य
कालीपीठ 8
राजगढ़ राजगढ़ 1962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1 (1) (2)
(3) (4)
(6) (7)
(9)
(5)
(8)
(10) 7. काचरी
ब्यावरा
6
मान्य
कालीपीठ 10
राजगढ़
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
8. बापची
5
12
मान्य ब्यावरा
कालीपीठ
राजगढ़
राजगढ़ तहसील राजगढ़ होने से 9. साडाहेडी
ब्यावरा
मान्य 8
कालीपीठ 12
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़
10.
12
7
मान्य
कालीपीठ
ब्यावरा
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़
कोलूखेड़ा
11. कीलखेडा
11
7
मान्य ब्यावरा
कालीपीठ
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़
7
मान्य 12. महाबल
ब्यावरा
कालीपीठ 12
राजगढ़ तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
नोट.- क्रमांक 1 से लेकर 12 तक ग्राम तहसील राजगढ़ के हैं जो ब्यावरा थाने के अन्तर्गत आते हैं इस कारण थाना ब्यावरा को कार्यपालिक/ न्यायायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के कार्य से राजगढ़ आना पड़ता है , सुविधा की दृष्टि से थाना कालीपीठ के कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट राजगढ़ ही लगता है इस सुविधा और कार्य सुगमता की दृष्टि से हस्तांतरित किया जा रहा है.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना ब्यावरा से थाना राजगढ़
क्र.
ग्राम
सम्मिलित करने का औचित्य रिमार्क (2)
(1)
वर्तमान थाना (3)
वर्तमान थाने से दूरी (4)
वर्तमान तहसील (5)
प्रस्तावित थाना (6)
प्रस्तावित थाने से दूरी (7)
प्रस्तावित तहसील (8)
(9)
(10) 1.
11
16
मान्य लीलबेह
ब्यावरा
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
2. खरना
12
19
मान्य ब्यावरा
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
20
13
मान्य ब्यावरा
राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
तहसील राजगढ़ होने से 3. गोपालपुरा
4.
12
21
पडिया
मान्य ब्यावरा
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
5.
ब्यावरा
12
20
मान्य
तहसील राजगढ़ होने से
राजगढ़ राजगढ़
राजगढ़
सुल्तानपुरा
नोट.- उपरोक्त ग्राम तहसील राजगढ़ के हैं जो ब्यावरा थाने के अन्तर्गत आते है इस कारण थाना ब्यावरा को कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के कार्य से राजगढ़ आना पड़ता है , सुविधा की दृष्टि से थाना ब्यावरा के कार्यपालिक/न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट राजगढ़ ही लगता है इस सुविधा और कार्य सुगमता की दृष्टि से हस्तांतरित किया जा रहा है.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना भोजपुर से थाना खिलचीपुर
ग्राम
क्र.
रिमार्क
वर्तमान तहसील
प्रस्तावित तहसील
वर्तमान थाने से दूरी
प्रस्तावित थाने से दूरी
(2)
(1)
वर्तमान थाना (3)
(5)
प्रस्तावित थाना (6)
(8)
सम्मिलित करने का औचित्य (9) (4)
(10)
(7)
1. नेगडिया
35
मान्य
नजदीक होने से भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 14 खिलचीपुर
2.
37
13
मान्य
नजदीक होने से मायापुरा
खिलचीपुर
भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर
34
3.
नजदीक होने से
मान्य सुखा सेदरा
खिलचीपुर
भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 10
4.
31
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
पीपलीपुरा भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 11
5.
27
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
हरीपुरा नजदीक भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 07
6.
25
मान्य
नजदीक होने से छिपीपुरा
भोजपुर
खिलचीपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 06
7.
26
मान्य
नजदीक होने से पुरा छिपीपुरा भोजपुर
खिलचीपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 06
8.
28
मान्य
नजदीक होने से गादिया लोहार
खिलचीपुर 07
भोजपुर
खिलचीपुर
खिलचीपुर भाग 1 ]
1963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1) (2)
(3) (4) (5) 9. नेस
12
भोजपुर
खिलचीपुर
(6)
(9)
(7) (8)
(10)
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर 07
11
10. दुर्जनपुरा
भोजपुर
खिलचीपुर
07
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
खिलचीपुर 11 . मगरा तलावडा
35
भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर
12
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
खिलचीपुर
12. तलावडा
36
भोजपुर
खिलचीपुर
मान्य
नजदीक होने से
12 खिलचीपुर
खिलचीपुर
13.
36
बसी तलावडा भोजपुर
खिलचीपुर 12
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
14.
36
धन्ना तलावडा भोजपुर
खिलचीपुर
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर 12
15.
36
जस्सा तलावडा भोजपुर
खिलचीपुर 12
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
खिलचीपुर
36
16. भूतियापुरा भोजपुर
खिलचीपुर 12
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
खिलचीपुर
17. खण्डारबे
40 खिलचीपुर 17
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
भोजपुर
18.
38
परसपुरा
भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर
नजदीक होने से
मान्य खिलचीपुर
खिलचीपुर 16
पाटडीखेडा
19.
42
भोजपुर
खिलचीपुर 16
नजदीक होने से
मान्य खिलचीपुर
खिलचीपुर
38
20. मोतीपुरा
भोजपुर
खिलचीपुर 14
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
21.
36
किशनपुरिया भोजपुर
खिलचीपुर खिलचीपुर
20
मान्य
नजदीक होने से
खिलचीपुर
क्र.
ग्राम
(1) (2)
वर्तमान थाना (3)
वर्तमान थाने से दूरी (4)
वर्तमान तहसील (5) खिलचीपुर
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना पचोर से थाना करनवास
रिमार्क प्रस्तावित थाने से दूरी
प्रस्तावित
थाना
(6)
1. रलायती
25
पचोर
ब्यावरा 2.
36
ब्यावरा
पचोर
कुशलपुरा ( बोडा)
क्र.
ग्राम
वर्तमान तहसील (1) (2)
वर्तमान थाना (3)
सम्मिलित करने का औचित्य (9)
(7)
प्रस्तावित तहसील (8)
(10) 07
मान्य
करनवास
ब्यावरा
नजदीक होने से
10
करनवास
ब्यावरा
मान्य
नजदीक होने से
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना करनवास से थाना पचोर
रिमार्क प्रस्तावित थाने से दूरी
प्रस्तावित
थाना
(6)
वर्तमान थाने से दूरी (4) (5) 1.
17
करनवास
राजगढ़ लालपुरा
2.
करनवास
पदमपुरा
10 राजगढ़ 3. हताईखेडा
करनवास
12 राजगढ़ 4. गंगाहोनी
करनवास
8
राजगढ़ क्र.
ग्राम
वर्तमान थाने वर्तमान तहसील (1) (2)
वर्तमान थाना (3)
(5)
से दूरी (4)
(7)
प्रस्तावित तहसील (8)
सम्मिलित करने का औचित्य (9)
(10)
नवीन पचोर
पचोर
6
नजदीक होने से
पचोर
2
पचोर
पचोर
तहसील में
नजदीक होने से
3
पचोर
प्रस्तावित.
पचोर
नजदीक होने से
3
पचोर
पचोर
नजदीक होने से
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना करनवास से थाना नरसिंहगढ़
सम्मिलित करने का औचित्य रिमार्क प्रस्तावित थाने से दूरी
प्रस्तावित तहसील
प्रस्तावित
थाना
(6)
1. भैसाना
करनवास 10
(7)
(9)
(8)
(10) 15
मान्य
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़
तहसील नरसिंहगढ़ होने से नरसिंहगढ़ 1964
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1) (2)
(3)
(5) (6)
(9) (4)
(7) (8)
(10) 2.
11
करनवास
14
मान्य
तहसील नरसिंहगढ़ होने से कराड़ियाखेड़ी
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़
3.
करनवास
8
मान्य
तहसील नरसिंहगढ़ होने से
नरसिंहगढ़
नूनाहेड़ी
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ 12
4.
8
हरलाय
करनवास
मान्य
तहसील नरसिंहगढ़ होने से
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ 13
करनवास
9
मान्य 5. किशोरपुर
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ 13
तहसील नरसिंहगढ़ होने से
नरसिंहगढ़
6.
करनवास 11
15
मान्य
तहसील नरसिंहगढ़ होने से ताजपुरा
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़
10
14
मान्य करनवास
तहसील नरसिंहगढ़ होने से
नरसिंहगढ़
7. कोलूखेड़ी
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़
करनवास 11
मान्य
नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ होने से
नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ 15
8. जोगीपुरा
नोट.- उपरोक्त ग्राम भैसाना चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना करनवास के अधीन है तथा तहसील नरसिंहगढ़ है. उपरोक्त चौकी भैसाना एवं आने वाले ग्राम को थाना नरसिंहगढ़ दिये जाने से थाना एसडीएम कोर्ट एवं न्यायपालिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्र नरसिंहगढ़ हो जाने से आमजन को सुविधा होगी .
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना करनवास
क्र.
वर्तमान थाने
सम्मिलित करने ग्राम
रिमार्क
वर्तमान तहसील
(1) (2)
वर्तमान थाना (3)
से दूरी (4) (5)
का औचित्य (9)
प्रस्तावित थाना (6)
प्रस्तावित थाने से दूरी (7)
प्रस्तावित तहसील (8)
(10) 1.
20
6
करनवास
नजदीक होने से
मान्य दुपाडिया
राजगढ़
राजगढ़
खुजनेर
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना पचोर
ग्राम
क्र.
सम्मिलित करने का औचित्य रिमार्क
वर्तमान तहसील
प्रस्तावित थाना
प्रस्तावित थाने से दूरी
प्रस्तावित तहसील
वर्तमान थाने से दूरी
(1) (2)
वर्तमान थाना (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
(10) 1. पांदी
8
8
पचोर पचोर
तहसील पचोर होने से
मान्य
पचोर
खुजनेर
2. छायन
7
पचोर पचोर
7
पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से खुजनेर
4
पचोर पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से
पचोर
6
खुजनेर
3. चिड़लावनिया
2
4.
पचोर पचोर
8
मान्य
तहसील पचोर होने से
पचोर
भीलखेड़ी खुजनेर
4
5. बाबल्दी
पचोर
8
मान्य
पचोर
पचोर
तहसील पचोर होने से खुजनेर
भंडावद
6.
6
पचोर
मान्य
6
पचोर
पचोर
तहसील पचोर होने से खुजनेर
5
पचोर
पचोर पचोर
5
मान्य 7. रायपुरिया
तहसील पचोर होने से खुजनेर
8.
8
पचोर
4
पचोर
मान्य
पचोर
तहसील पचोर होने से खुजनेर
सेमलीधाकड़
20
6
पचोर
पचोर नजदीक होने से
मान्य
राजगढ़
खुजनेर
9. रघुनाथपुरा
21
पचोर
7
पचोर
राजगढ़
नजदीक होने से
मान्य 10. गणेशपुरा खुजनेर भाग 1 ]
1965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1) (2)
(6)
(3) (4) (5)
(7)
(9)
(8)
(10) 11. आमलारोड
15
पचोर
10
मान्य
पचोर
पचोर
खुजनेर
चौकी उदनखेड़ी ( पचोर) से नजदीक होने से.
12. बाबल्दा
15
पचोर
मान्य
पचोर
पचोर
खुजनेर 10
नोट.-उपरोक्त ग्राम, थाना खुजनेर के अन्तर्गत आते हैं उक्त ग्रामों की तहसील पचोर है यदि उक्त ग्राम थाना पचोर को प्रदाय कर दिये जाते हैं तो थाना/तहसील पचोर हो जायेगी तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा. सरल क्रमांक 9 एवं 10 के ग्राम वर्तमान में तहसील राजगढ़ तथा प्रस्तावित तहसील पचोर एवं नजदीक होने के कारण थाना पचोर को दिये जाना उचित होगा.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना सारंगपुर से थाना पचोर
क्र.
ग्राम
सम्मिलित करने का औचित्य रिमार्क
प्रस्तावित थाना
वर्तमान तहसील
वर्तमान थाने से दूरी
प्रस्तावित तहसील
प्रस्तावित थाने से दूरी
(2)
(1)
वर्तमान थाना (3)
(9)
(4) (5) (6) (7) (8)
(10) 1. नाराणिया
20
पचोर पचोर 10
पचोर तहसील पचोर होने से
मान्य सारंगपुर
2.
12
पचोर
पचोर
पचोर
तहसील पचोर होने से
मान्य सुल्तानिया सारंगपुर 18
3.
20
पचोर
पचोर
पचोर 15
मान्य
तहसील पचोर होने से उदनखेड़ी सारंगपुर
4. छापरा
पचोर पचोर 16
पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से सारंगपुर 19
15
पचोर
मान्य
पचोर
पचोर 15
तहसील पचोर होने से 5. जोगीपुरा सारंगपुर
14
पचोर पचोर 15
पचोर तहसील पचोर होने से
मान्य 6. मकसूदी सारंगपुर
7.
14
पचोर
16
पचोर
पचोर
मान्य ग्वाड़ा
तहसील पचोर होने से सारंगपुर
16
15
पचोर पचोर
पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से 8. मग्याखेड़ी सारंगपुर
9. सराली
18
20
पचोर
पचोर
पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से सारंगपुर
10.
पचोर
15
पचोर
मान्य
पचोर तहसील पचोर होने से कल्याणपुर सारंगपुर 20
11. रोस्या
पचोर
10
पचोर
पचोर तहसील पचोर होने से
मान्य सारंगपुर 20
पचोर
12. बरूखेड़ी
पचोर
20
पचोर
मान्य सारंगपुर 12
न्यायायिक अधिकारिता पास होने के कारण.
नोट.- उपरोक्त ग्राम उदनखेड़ी चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना सारंगपुर के अधीन है तथा उपरोक्त चौकी उदनखेड़ी एवं आने वाले ग्रामों को थाना पचोर किये जाने से थाना/तहसील पचोर हो जायेंगे तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना सारंगपुर से थाना तलेन
क्र.
ग्राम
वर्तमान वर्तमान थाने वर्तमान
रिमार्क
प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्तावित सम्मिलित करने का औचित्य थाना
तहसील थाना
से दूरी
तहसील
थाने से दूरी
(2)
(1)
(5)
(3)
(8)
(9)
(6)
(4)
(7)
(10) 1 .
15
पचोर
पचोर तलेन
10
मान्य
तहसील पचोर होने से आसारेटा पंवार सारंगपुर 1966
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1 (1)
(5)
(8)
(9) (2)
(3)
(6) (7)
(4)
(10) 17
पचोर
तलेन
पचोर
11
तहसील पचोर होने से
मान्य 2. आसारेटा रावत सारंगपुर
3. नारायणगढ
पचोर तलेन
11
पचोर
मान्य
तहसील पचोर होने से सारंगपुर 17
4. करोंदी
10
मान्य
तहसील पचोर होने से
तलेन
पचोर
पचोर
सारंगपुर 15
5.
15
पचोर तलेन
9
मान्य
पचोर तहसील पचोर होने से लाखाखेड़ी सारंगपुर
6.
11
निशाना
पचोर
पचोर
मान्य
तलेन
तहसील पचोर होने से सारंगपुर 18
7.
पचोर
12
मान्य
तलेन
पचोर तहसील पचोर होने से सारंगपुर 19
अलूनी
नोट.- उपरोक्त ग्राम पढ़ाना चौकी के अन्तर्गत आते हैं थाना सारंगपुर के अधीन हैं तथा चौकी पढ़ाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को थाना. तलेन किये जाने से थाना/तहसील थाने तलेन , तहसील पचोर के अन्तर्गत आ जायेंगे तथा वर्तमान में राजगढ़ न्यायिक क्षेत्र लगता है भविष्य में पचोर में कोर्ट स्थापित होने से उक्त ग्राम का न्यायिक परिक्षेत्र भी पचोर हो जायेगा.
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना तलेन से थाना पचोर ( बोड़ा )
क्र.
ग्राम
रिमार्क
वर्तमान तहसील
सम्मिलित करने का औचित्य वर्तमान थाना
वर्तमान थाने से
प्रस्तावित थाना/चौकी
प्रस्तावित तहसील
प्रस्तावित थाने से
(9) (1)
(3)
(2)
(5)
(8)
दूरी (4)
(6)
दूरी (7)
(10) 1. पीपल्या बीरम तलेन 18
7
मान्य
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ बोड़ा चौकी थाना पचोर
तलेन
2. कन्डारा कोटरी
16
9
मान्य
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ बोड़ा चौकी थाना पचोर
16
मान्य तलेन
4
बोड़ा चौकी थाना पचोर
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
3. चूमली
नरसिंहगढ़
3
4. करवा
तलेन 21
मान्य
बोड़ा चौकी थाना पचोर
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़
20
4
तलेन
मान्य
नजदीक होने से तूती
बोड़ा चौकी थाना पचोर
नरसिंहगढ़
5.
नरसिंहगढ़
तलेन 12
8
मान्य
बोड़ा चौकी थाना पचोर
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
6. गुराड़िया
नरसिंहगढ़
7. ऊमरी
तलेन 15
9
मान्य
नजदीक होने से
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ बोड़ा चौकी थाना पचोर
तलेन 17
नजदीक होने से मान्य 8. हालयाहेड़ी
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ बोड़ा चौकी थाना पचोर 10
20
तलेन
13
पचोर
नरसिंहगढ़
9. हूलखेड़ी
नरसिंहगढ़
मान्य
थाना पचोर ( बोड़ा) से नजदीक होने से .
थानों के परिसीमन के संबंध में प्रस्ताव थाना खुजनेर से थाना राजगढ़
क्र.
ग्राम
रिमार्क
सम्मिलित करने का औचित्य वर्तमान थाने से दूरी
वर्तमान तहसील
प्रस्तावित थाना/चौकी
प्रस्तावित थाने से दूरी
(1) (2)
वर्तमान थाना (3)
(6)
प्रस्तावित तहसील (8)
(4)
(7)
(9)
(10)
(5)
1.
25
15
मान्य टोड़री
थाना राजगढ़ से नजदीक
राजगढ़ राजगढ़
खुजनेर
राजगढ़
होने से.
भाग 1 ]
1967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 18 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 . की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) गाडरवारा गरहा
1.092 नरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सड़क निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12 अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
गाडरवारा निजोर
(4) 1.019 नरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) सड़क निर्माण हेतु.
( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 15 अ -82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई 1968
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(3)
खंचारी
(2) गाडरवारा
(4) 0.239 (1) नरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) सड़क निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-138 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पढ़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) 0.750
डुंगलाय
(1) शाजापुर शुजालपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन शाजापुर.
जेठडा तालाब की नहर हेतु भूमि का अधिग्रहण.
नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
क्र. भू- अर्जन- 2012-139.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पढ़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील
ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1) (2)
0.697
मेहरखेडी
शाजापुर शुजालपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शाजापुर.
कालापीपल मेहरखेड़ी मार्ग हेतु ग्राम मेहरखेड़ी की भूमि का अधिग्रहण.
नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
1969 कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. 1707- भू- अ.अ.- 2011-12-प्र. क्र.अ-82 वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4)
हटा
(1) दमोह
(3) वर्धा
0.40
कुल भूमि
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर .
(6) वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में आने वाली भूमि काअर्जन.
योग .. 0.40
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सागर संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
दमोह, दिनांक 7 मई 2012
क्र. क- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में. )
(3) चंदौरा
(4) 0.91
(1) दमोह
(2) दमोह
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह ( म. प्र. ) .
(6) चंदौरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में छूटे हुये.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चंदौरा दमोह तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 5 मई 2012
क्र. प्र. भू-अर्जन- 3509-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन 1970
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग कुल ख. नं.
क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)
(1)
(5)
(7) (4) 33
सागर
(2) देवरी
2.35
(3) पिपरिया गोसाई
सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत संभाग पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
प.ह.नं. 31
(6) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. प्र. भू-अर्जन- 3501-2012-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं .
कुल रकबा (हे. में)
(6)
(7) (1) सागर
(2) देवरी
(4) 9
(5) 091
(3) डमरावीर प.ह.नं. 30
सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत संभाग पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर, दिनांक 18 मई 2012
क्र. प्र. भू- अर्जन- 3788-82- वर्ष- 11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों भाग 1 ]
1971
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम/ प. ह. नं.
लगभग कुल ख. नं.
क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(7)
(5)
सागर
1
2.40
केसली रेगाझोली/ 29
सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र. ) .
सागर
केसली उमरिया/31
8
6.58
सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर (म. प्र. ) .
सागर
केसली
2.00
1
रमगढ़ा/28
सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र. ) .
केसली
7
सागर
17.00
भौहारा/27
सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म. प्र. ) .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर , दिनांक 25 मई 2012
क्र. क-प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(5)
(2) (3)
(4)
(6)
(7) देवरी
14
कंजेरा
1.84
सागर
कार्यपालन यंत्री,
प.ह.नं. 22
सतधारा जलाशय योजना के अंतर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1972
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 2 मई 2012
क्र. 5877- अ - 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में) (1)
(2)
(4) खैरलांजी
बालाघाट
(3) सावरगांव प. ह. नं. 24
0.206 (संरचना सहित)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर, परियोजना कटंगी , तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.
राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 2 मई 2012
क्र. भू- अर्जन 17 ( अ -82 ) -2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
मण्डला
मण्डला
(4) 4.53
(3) मलवाथर प. ह. नं. 53
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , निवास.
(6) मलवाथर जलाशय अतिरिक्त डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
क्र. भू-अर्जन 18 ( अ-82 )-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
मण्डला
(4) 0.18 (2) घुघरी सुरेहली प. ह. नं. 71
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, निवास.
(6) निर्माण हेतु. सुरेहली जलाशय नहर भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 7 मई 2012
नस्ती क्र. - 59-2012- एलए क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 18-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) खण्डवा
3.14 पुनासा कोड़ियाखेड़ा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.
(6) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. जल परिवहन एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन एवं मुख्य पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं . 7 एम . पी . एस . ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है .
1974
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 नस्ती क्र. - 60-2012- एलए क्र. भू-अर्जन-प्र . क्र. 19- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
खण्डवा
(4) 163.03 पुनासा कोड़ियाखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे . वा. में विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम . पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
नस्ती क्र.- 62-2012 - एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.- 20-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
खण्डवा
(3) सिवरिया
(4) 8.15 (2) पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं . 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.
(6) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2.800 मे. वा. विद्युत्गृह के जल परिवहन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खंडवा एवं दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस . ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
नस्ती क्र. - 58-2012- एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.- 21- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
खण्डवा
(3) भिलाई
(4) 4.97 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं . 7 एम. पी. एस. ई . बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर.
(6) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2 × 800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुँचमार्ग के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी . एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
नस्ती क्र.- 61-2012- एलए क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.- 22- अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) खण्डवा
(4) 1.31 (2) पुनासा
(3) सिंधखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा शेड शेड नं. 7 , एम.पी. एस.ई.बी. काम्प्लेक्स रामपुर , जबलपुर.
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2 × 800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस . ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है .
1976
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
नस्ती क्र. - 57-2012 - एलए क्र. भू- अर्जन-प्र . क्र.-23-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) खण्डवा
0.53
बीड़
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस . ई . बी. काम्प्लेक्स, रामपुर, जबलपुर.
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2× 800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस . ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
खण्डवा , दिनांक 14 मई 2012
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र.- 24-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) खण्डवा
184.22 पुनासा गोराड़िया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
दादा धूनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्प्लेक्स, रामपुर, जबलपुर.
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2×800 मेगावाट ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत् गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
1977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के 2 × 800 मेगावाट ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत्गृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यालय प्रबंध संचालक दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम. पी. एस. ई. बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 8 मई 2012
प्र. क्र. 10 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) वनगॉय हार
ओरछा
0.009 एवं
दतिया वाहक नहर टीकमगढ़
पक्काकुआ 1
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दतिया वाहक नहर हेतु.
( 3 ) ग्राम वनगॉयहार की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के ( नक्शा ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 9 मई 2012
क्र. 481 - भू- अर्जन-रीडर- 1-2012 - प्र. क्र. अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों केअनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
6.50 अलीराजपुर अलीराजपुर भुरिया कुआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(5)
(6)
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बडौदा ) .
छोटा उदयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 9 मई 2012
क्र. 57 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) ग्वालियर चीनौर बझेरा
1.951
योग .. 1.951
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , डबरा , जिला ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 3223 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(3)
(2)
(6) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (4)
(5)
चौरई
रकबा 02.273 एवं
छिन्दवाड़ा
ग्राम - पिण्डरईसराफ
ब . न. - 166
प.ह.नं.- 01
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पिण्डरईसराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रा.नि.मं. -चौरई.
उपरोक्त अर्जित की आने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3224- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने 1980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम, 1894
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1) (2)
(5)
(3)
(4)
(6) ग्राम - गुरैया
अमरवाड़ा
छिन्दवाड़ा
ब. न . -66 ,
प.ह.नं. -40,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
रा.नि.मं.-
मुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा-08.775 एवं उपरोक्त अर्जित की आने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
अमावाड़ा-2.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 1138 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भाग 1 ]
1981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
1.017 कोटर टिकुरी पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का ( 2 ) के अंतर्गत
वर्णन
धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1140 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
0.538
विहरा कोठार
रामपुर
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1142 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस 1982
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4) (2)
(3)
रीवा सेमरिया
भमरा
4.59
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1144- भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
पिपरा
रीवा
4.96 सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1146 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भाग 1 ]
1983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सेमरिया
भमरा
रीवा
11.96
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं . 1 एवं भमरा सब- माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1148 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सेमरिया सेमरी जागीर
6.32 रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1150 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय 1984
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) रीवा सेमरिया
5.12
कुसवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं . 1 एवं भमरा सब- माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1152 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) रीवा सेमरिया
0.28
बबईया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं भमरा सब- माइनर नं . 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
क्र. 1156 - भू- अर्जन- कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा
0.54 सेमरिया सेमरी जागरी जनानखाना.
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर बबईया एवं भमरा माइनर नं. 1 एवं सब- माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 11 मई 2012
क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2011-12-324 - ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम सर्वे नंबर
तहसील/ तालुका
धारा 4 की
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(2)
(4)
(5) डिण्डौरी
डिण्डौरी
शीर्ष कार्य निजी 89 40 60
भूमि 0.300 0.170 0.150
गोरखपुर रै. प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. शाहपुर.
(6)
(7)
गोरखपुर जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
1986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(3)
(2)
(4)
61/1
61/2
63/1
63/2
63/3
63/4
65
66
72
73
87
90
91
92
93/1
93/2
93/2
93/4
93/5
93/6
95/1
95/2
97/1
97/2
98
99
100
101
103
105/1
105/2
106/1
106/2
107
108
109
131
132/1
132/2
132/3
132/4 (6)
(5)
(7) 1.910
0.800
0.900
0.240
0.890
0.890
0.160
0.160
0.400
0.250
0.860
0.690
1.820
0.770
1.340
0.270
0.270
0.270
0.270
0.270
0.800
0.800
1.230
1.220
1.850
0.910
1.080
2.870
4.570
1.620
1.290
1.490
0.400
0.400
0.100
0.100
1.950
0.530
0.530
0.530
0.210 1987 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2)
(3)
(1)
(7) (4)
(5)
(6)
132/5
0.210
132/6
0.530
133
1.600
3.220
134
135
1.980
136
1.480
137
0.710
139
1.970
3.220
141
142
1.730
143
1.630
1.830
144
145/1
1.700
145/2
0.180
0.800
146
154
2.070
155
0.700
156/1
1.230
156/2
1.230
157
2.970
158
2.560
योग .. 72.08
नहर कार्य निजी भूमि
160/5
0.410
162
0.320
163/1
0.450
165
0.320
0.480
192/3
194/1
0.420
योग .. 2.400
74.48
कुल योग
शासकीय भूमि
25, 59 , 62 ,
88 , 89, 94 ,
96, 102, 104, 13.260
125, 138,
140, 159
87.74
कुल योग
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
1988
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
[भाग 1 क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12-325 - ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम सर्वे नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ तालुका
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7) (1)
(5)
डिण्डौरी डिण्डौरी
निजी भूमि
300
रनगांव रै. प.ह.नं. 117
1.580
रनगांव जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
303/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी
1.110
रा.नि.मं.
303/2
1.080
समनापुर.
302/1
0.390
302/2
0.490
302/3
0.290
301/1
0.600
301/2
0.350
301/3
0.350
309/1
2.600
309/2
0.260
309/3
0.260
314
2.770
315
2.600
299/1
0.750
0.750
299/2
299/3
0.750
289
0.150
0.500
291
297
1.150
0.600
296
310
1.180
311
0.820
308
0.450
0.050
287/1
योग
21.880
शासकीय भूमि
1.930
286, 307, 312, 313 , 317
कुल योग 23.810
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
1989 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 13 मई 2012
क्र. 251-10-11 - प्र. क्र. 1- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक भूमि का वर्णन
जिला तहसील
प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम भूमिका खसरा नं .
अर्जित किया गया रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(6)
(7) (3)
(4)
(5)
रायसेन रायसेन
0.129
नहर निर्माण कार्य 161/3/3
0.129
मउपथरई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
रायसेन.
रायसेन रायसेन
0.664
161/3/1
0.008
-तदैव-
-तदैव- मउपथरई
0.793
0.137
योग
भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
रायसेन, दिनांक 14 मई 2012
संशोधन
प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11- सुल्तानजहांपुर, टेहरी खजूरिया-10-11 .- भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज ने टेहरी जलाशय हेतु दिनांक 29 अगस्त 2011 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप भेजा था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में भिन्नता पायी गई. इस कारण धारा -4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है . चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने क्र. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
संशोधित जो प्रकाशित होना है नगर ग्राम
जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा
तहसील/ तालुका
(अर्जित की जाने वाली भूमि) खसरा क्रमांक
कुल अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
कुल रकबा
अर्जित रकबा
रकबा
रकबा
( हेक्टर में ) ( हेक्टर में )
(हेक्टर में ) ( हेक्टर में )
(1)
(4)
(6)
(7)
(3)
(5)
(8) (9) (2)
रायसेन
155/1
0.141
1.491 गैरतगंज सुल्तानजहांपुर
155/2
0.321
0.536
1.165
156/1
0.121 1990
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6) रायसेन गैरतगंज सुल्तानजहांपुर
248/3
0.809
0.809
249
0.979 0.979 249
1.184
1.184
250/2
4.931 4.931
251, 253
252
2.492 2.492
1.720
1.691
254/1/1 ,
255/1
1.343
1.343
254/1 , 269/2
254/1/2
2.513
2.513
255/2
0.405 0.405
254/2
0.404
260/1
0.404
0.450
0.450
260/2
2.534
2.534
256 , 257 , 258 ,
259, 261 , 262 , 263
264/1/1
1.112
1.112
264/1/2
0.421
0.421
264/1/3
1.485
1.485
264/1/4
1.586
1.136
264/1/5/1
0.522 0.522
1.011
1.011
264/1/5/2
264/2
4.504
4.504
264/3
1.619
1.619
4.504
4.504
264/5 , 264/6
0.535
269/1/1/1
0.535
269/1/1/2
0.268
0.268
0.267
0.267
269/1/1/3
0.526
0.526
269/1/2
269/1/3
0.526
0.526
38.171
योग ..
(9) (7)
(8)
0.141 157/1 , 159 , 160 , 161 , 4.950
162, 170
218/1
1.214
0.065 224/1/2/1
0.880 0.105 226
0.894
0.344
0.281
1.689
227 , 229 , 230 , 231/2
1.619 0.088 228
3.402
242/1
0.651
0.560 242/2
3.769
248/1
0.893
0.141 248/3
विलोपित
0.979
0.979
0.850 250/1
1.183
250/2
1.184
0.445
4.931
1.244 251, 253
252
2.492
0.969
विलोपित
254/1/1,
255/1
विलोपित
254/1 , 269/2
254/1/2
विलोपित
255/2
254/2
विलोपित
260/1
विलोपित
260/2
विलोपित
0.430
0.430 256 , 257 , 258 ,
259 , 261 , 262 , 263
0.081 264/1/1
1.112
264/1/2
विलोपित
264/1/3
विलोपित
264/1/4
विलोपित
264/1/5/1
विलोपित
264/1/5/2
विलोपित
264/2
विलोपित
264/3
विलोपित
विलोपित
264/5, 264/6
269/1/1/1
विलोपित
269/1/1/2
विलोपित
269/1/1/3
विलोपित
269/1/2
विलोपित
269/1/3
विलोपित
7.957 योग ..
भाग 1 ]
1991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) रायसेन गैरतगंज
3.159
3.159
टेहरी 220/1 , 224 ,
225/1
3.468
3.468
220/1 , 224,
225/2
220/2
5.348
5.348
1.322
1.322
221/1 , 222/1
1.834 1.834
221/2 , 222/2
0.478
223/1
0.478
0.343
223/2
0.343
1.157
227
1.157
10.062
10.103
228 , 230 , 231 ,
232, 233
0.219
234
0.219
235
2.564
2.564
236
0.849 0.849
1.178
1.178
237, 238/2 ,
253/2
4.071
4.071
238/1 , 253/1 ,
569/253
1.562
1.562
238/3, 253/2
239
0.729
0.729
0.796 0.796
240, 241
0.171
241/2
0.171
4.838
4.996
242, 243 , 244 ,
245, 247
249
0.235 0.235
0.380
0.380
251, 252
2.328
2.328
254 , 255 , 256
0.364
257
0.364
1.639 1.639
258, 259/1
0.527
259/2
0.527
2.603
2.603
262, 263 ,
264, 265
266
1.275
1.258
268
3.253
3.253
4.156
4.156
270 , 271 , 272 ,
273, 274
4.525
4.525
529, 530 , 531 ,
532/1
(8) (9) (7)
विलोपित
220/1 , 224 ,
225/1
विलोपित
220/1 , 224 ,
225/2
220/2
विलोपित
विलोपित
221/1 , 222/1
विलोपित
221/2, 222/2
223/1
विलोपित
223/2
विलोपित
1.157
0.604 227
8.542
10.103
228 , 230 , 231 ,
232, 233
234
0.219
0.219
2.564
235
2.564
0.290 236
0.849
1.178
0.440 237 , 238/2 ,
253/2
4.071
3.666 238/1 , 253 , 569/253
1.562
1.562 238/3 , 253
239
विलोपित
विलोपित
240, 241
241/2
विलोपित
4.996
4.693 242, 243 , 244,
245, 247
249
0.235
0.235
0.275
0.275 251
252
0.105
0.105
2.328
2.328
254 , 255 , 256
0.364 257
0.364
0.158 0.158 258/1
1.481 259/1
1.481
0.527
0.527 259/2
2.603
2.603 262 , 263 , 264 , 265
266
1.275
1.275
3.253
3.253 268
4.156
4.156 270 , 271 , 272 ,
273, 274
0.716
0.316 525, 526
527
0.652
0.652
4.525
2.521 529 , 530 , 531 ,
532/1
0.481
2.023
533/1/1 , 534 , 536 , 537 , 540 , 543 , 544 , 545/1/1 1992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(9) (1)
(3)
(6)
(7)
(8) (2)
(4)
(5)
2.023
0.281
533/1/2 , 534 , 537 ,
540 , 543 , 544 , 545
0.722
2.023
533/1/3 , 534, 537 ,
540, 543 , 544 , 545
4.256
1.662
533/2 , 534 , 536 , 537 ,
540 , 543 , 544 , 545 .
3.566
4.039
4.039
4.039
535
535
1.214
1.086
538/1
0.963
538/2/1
1.214
1.214
538/2/2
1.214
0.121
2.051
539
1.140
1.401
547, 549/1
1.273
1.401
547, 549/2
1.401
1.141
547, 549/3
1.401
1.034
547, 549/4
1.404
0.936
547, 549/5
2.023
1.100
550/1/2, 551 ,
556/1
2.833
551/1/1
0.160
59.709
69.455
योग .
2/2
1.293
रायसेन गैरतगंज
2.306
खजूरिया 2/2
1.333
2/3
2/3
विलोपित विलोपित
1.981
0.672
0.672
3
0.672 3
0.672
1.351
4/1
1.351
4/1
1.351
1.351 4/2
0.891
0.891
4/2
0.891
0.891 5
5
0.725
0.725
0.725 0.725
6
0.571
0.571 6
0.571
0.571
4.859 7/1
4.859
3.848
4.859
7/1
7/2/1
7/2/1
0.441
0.441
0.441
0.441
7/2/2
2.635
2.635
1.745 7/2/2
2.635
2.910
2.910
2.910
9
2.910
9
10
5.412
5.412
10
5.412
1.920
1.072
1.072
1.072
1.072
1.072
1.072 11/2
1.072
1.072 11/2
1.216
3.444
13
3.444
1.710 13
15
1.142 0.648
25
0.084
0.470
0.394 26
26
0.733
0.733
0.733
27
0.271
27
0.271
0.271
0.271 28/1/1
1.214
1.214
28/1/1
विलोपित 28/1/2
1.619
28/1/2
विलोपित
1.619
28/2
1.083 28/2
2.299
विलोपित
28/2/1
0.963
0.531
1.336
28/2/2
1.216 भाग 1 ]
1993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1) (2)
(6)
(5)
(7) (3) (4)
30
1.971
1.971
30
0.539
0.539
33
33
34
0.393 0.393 34
35
0.380 0.380
35
1.081
36/1
1.081
36/1
36/2
0.497
36/2
0.497
0.717
37
0.717
37
38
2.112
2.112
38
39
0.849
0.849 39
1.214
1.214
40/1
40/1
40/2/1/1
1.214
1.214 40/2/1/1
40/2/1/2/1
5.702
5.702
40/2/1/2/1
40/2/1/2/2
0.405
0.405
40/2/1/2/2
40/2/2
3.667
3.667
40/2/2
0.073
0.073
46
46
47
0.032
47
0.032
48
48
0.109 0.109
49
0.053
0.053 49
50
0.077
0.077
50
52
0.215
0.215
52
54/2
1.214
1.214
54/2
54/1/1
1.238
1.238
54/1/1
54/1/2
0.445
0.445
54/1/2
55
2.047
1.778
55
56/1
2.403
2.403
56/1
56/2
0.304
0.304
56/2
57
0.737
0.737
57
58
0.287
58
0.287
59/1
59/1
1.037
1.037
59/2
0.148
0.148 59/2
0.855
60
0.855 60
61
0.340
0.340
61
62
0.049 0.049 62
63
0.587
0.587 63
65
0.138 0.138 65
66
0.243
0.243
66
67
0.016 0.016
67
68
0.012
68
0.012
0.040
77
77
0.040
81/1
0.606
81/1
3.036
83
84
1.343
1.343
84
85
1.011
1.011
85
86/1/1/1/1
1.012
1.012
86/1/1/1/1
(9) (8)
1.971
1.971
0.539 0.539
0.393 0.393 0.380
0.380 1.081
1.081 0.497
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0.717 2.112
2.112 0.849 0.849
1.214 1.214
0.730 1.214
5.702
3.498 0.405
0.405 3.667
1.344 विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
1.238
0.999 0.445
0.445 2.047
0.409 2.403
1.683
0.304 0.304
0.737
0.737
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1.037
1.037 0.148 0.148 0.855 0.855
0.340 0.340
0.049 0.049 0.587
0.587 विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
विलोपित
1.211
0.641 1.343
1.343 विलोपित
1.012
1.012 1994
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(9) (2)
(3)
(6)
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(4)
(5)
(8) (1)
0.405
0.405
0.405
0.405 86/1/1/1/1/2
86/1/1/1/1/2
0.405
86/1/1/2/1
0.405 0.405 86/1/1/2/1
0.405
0.607
0.607 0.607
86/1/1/2/2
0.607 86/1/1/2/2
1.012
1.012
1.012 86/1/1/1/2
1.012 86/1/1/1/3
0.405
0.405
0.405 86/1/2
0.405
86/1/2
6.005
3.235
6.005
86/2/1
4.884
86/2/1
86/2/2
0.304
0.304
विलोपित 86/2/2
0.368
88/1
0.368 88/1
0.368 0.368
88/2
0.809 88/2
0.809
0.809
0.809
1.696 89
1.696
1.696 89
1.696
2.453
2.574 90
2.574
2.574
90
3.590 91
5.031
91
5.031
5.031
0.809
0.809
0.809
92/1
92/1
0.809
1.748
1.580 92/2
1.748
1.748
92/2
93/1/1
0.809
0.809 93/1/1
विलोपित 93/2/2
1.416
1.416
93/2/2
विलोपित 93/2/3
1.416
93/2/3
1.416
विलोपित
1.214
1.214 93/2/4
विलोपित 93/2/4
1.222
0.442
1.222
1.222 93/2/1
93/2/1
0.202
1.416
1.416 93/2/5
1.416 93/2/5
1.416
0.121 93/2/6
1.416
1.416
93/2/6
2.549 94/1
3.313 94/1
3.313
3.313
1.411
94/2
2.832 94/2
2.832
2.832
1.214
1.214
1.214
1.214
95/1/1
95/1/1
0.830
0.830
0.83
0.83 95/1/2
95/1/2
0.405
0.405
0.405
0.405 95/2
95/2
2.607 2.607
2.607 2.607
98
98
0.162 99/1/1
0.162 0.162 99/1/1
0.162
1.412
1.412
1.131
1.412 99/1/2
99/1/2
0.373
99/2/1
0.373 0.373 99/2/1
0.373
0.032 99/2/2
0.032
0.032 99/2/2
0.032 100
100
0.243
0.243
0.243
3.039
1.660
101
101
3.039
3.039
1.500
0.337
1.500
102/1/1/1
1.500
102/1/1/1
1.000
1.000
102/1/1/2
102/1/1/2
विलोपित
0.181
1.000
1.000
102/1/1/3
102/1/1/3
1,000
1.000
102/1/1/4
1.000
0.128
1.000
102/1/1/4
1.500
0.196
1.500
102/1/1/5
1.500
102/1/1/5
102/1/1/6
1.031
1.031
विलोपित 102/1/1/6
1.214
102/2/1
1.214
102/2/1
1.214
0.206
102/2/2
102/2/2
0.456
1.214
1.111
1.214
1.408
102/2/3
1.172
102/2/3
विलोपित
0.856 102/2/4
विलोपित 102/2/4
1.416
118/13
1.797
0.177
118/13
विलोपित भाग 1 ]
1995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(9)
(6)
(8)
1.497
1.417 119/13
0.889 119/13
1.417 120/85
120/85
0.344
0.344
0.344 0.344
1.076 121/90
1.076
1.076
121/90
1.076
3.379
1.280
122/11/1
122/11/2/1
0.283 0.283
0.283
0.283
122/11/2/2
0.809 123/100/1
0.809
123/100/1
0.809
0.809
123/100/2/1
0.809
0.809
123/100/2/1
विलोपित 123/100/2/2/1
1.579 1.579 123/100/2/2
1.579 0.736
0.660
0.660
0.660
0.418 123/100/2/2/2
123/100/2/2/2
88.154
योग
131.049
155.82
238.675
महायोग
नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 14 मई 2012
क्र. 1641 - भू-अर्जन-2010- रा . प्र. क्र. अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
तहसील
ग्राम
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल भूमि (हे. में )
(2)
(3)
(1)
(4)
(6)
(5)
0.09
असालिया तालाब नहर निर्माण पेटलावद
कार्यपालन यंत्री,
नहारपुरा
झाबुआ
हेतु.
जल संसाधन संभाग , क्र. 01 ,
योग .. 0.09
झाबुआ (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 1996
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 17 मई 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12- क्र. 1229- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
चिमली
सांवेर
116.079 इन्दौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन.
सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 02 - अ- 82-11-12- क्र. 2227- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सांवेर
43.898 इन्दौर
सिलौदाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , उज्जैन.
सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सांवेर के कार्यालय से किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82-11-12-क्र. 1231- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
3.080
विलोदानायता
इन्दौर सांवेर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन.
सेवरखेडी मध्यम जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव भाग 1 ]
1997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 26 अप्रैल 2012
प्र. क्र. - भू- अर्जन- अ.वि.अ.- 01-अ 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- निरावल
(घ) अर्जित क्षेत्रफल- 9.42 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
146
0.16
147
0.32
157
1.00
185
0.64
186
0.10
192
0.01
193
0.22
194
0.01
195
0.77
0.08
196
197
0.33
198
0.10
199
0.09
200
0.22
201
0.22
202
0.63
0.42
203
204
0.46
205
0.60
206
0.67
(2)
(1)
0.08
209
210
0.31
211
0.34
212
0.44
213
0.47
215
0.68
0.05
216
योग .. 9.42
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- दतिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 2 मई 2012
क्र. 10- अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- बैहर
(ग ) ग्राम-पाण्डुतला, प.ह.नं. 54
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-87.111 हेक्टर .
खसरा
रकबा
(हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
निजी भूमि- ग्राम पाण्डुतला
317
0.143
331/7
0.093
333
0.122
348
0.202 1998
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 331/1 क 5
0.211 331/8
0.165 345
0.092
0.283 220/2, 3 , 342
332
0.014 344/2 ख
0.405 353/3
0.117 354
3.585 367/2
1.130 375/9 क
1.473
0.283 366/4, 3 69
347/2
0.221 350
0.348 360/1 क
0.019 366/2
0.809 384/3
0.007 352
1.029 364 , 365/2 , 365/4 1.024 365/1
1.133 365/3
0.540 384/4
0.219 366/1
0.704 366/3
0.445 366/5
0.050 375/2
1.311 374
1.805 375/4
1.052
1.950 370/2 च
367/1
1.489 427/7
0.789
2.937 371, 370
370/1 ख
0.730 370/2 ग
0.243 381
1.193 383
0.308 384/1
2.590 385/2
0.770 372
2.130 375/8
0.513 373
1.829 375/1
4.290 375/3
0.243 386
2.266 375/7
2.217
[ भाग 1
(2)
(1)
0.433
393, 387/3
375/5
3.261
375/6
0.190
375/9 ग
0.405
384/2
0.680
2.023
375/9 ख
375/9 घ
0.405
0.809
387/1 , 2
387/4
0.247
387/5
0.247
387/6
0.247
387/3
0.930
0.219
391/1 क, ख , घ
1.008
394/1
394/5
0.009
399/5
0.070
409/1
0.987
403
0.380
391/1 क , ख , ग
1.674
394/6, 426
399/4
0.526
402/1
0.781
402/3
0.400
0.098
399/6
402/2
0.251
0.149
402/4, 40 , 8/2
400
0.293
402/5
0.308
426/6
0.488
योग : 63.039
शासकीय भूमि- ग्राम पाण्डुतला
0.222
334/1
349
1.757
351
0.105
355
0.299
358
0.050
360/2
0.019
361
0.018
368
0.393
370/2क
1.270
0.166
382
4.488
376
377
3.076
380
0.996 भाग 1 ]
1999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
388
2.493
389
0.219
390
1.392
399/1
0.894
401
0.756
410/1
0.343
427/1
0.065
429
1.582
440
0.239
3.230
439, 443, 453
योग
24.072
63.039
निजी भूमि योग
शासकीय भूमि योग 24.072
87.111
कुल योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया , जिला मण्डला द्वारा हालोन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं परियोजना के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
(ग) ग्राम-सेरपार, नेवरगांव , जत्ता रै . प.ह.न. 19 एवं 20 ( घ) लगभग क्षेत्रफल-28.952 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- नेवरगांव-डुबान क्षेत्र
73/10
योग
73/9
1.020
73/7
1.336
(2)
(1)
73/11
0.060
2.125
73/2
73/3
1.647
73/4
3.894
73/5
2.631
76/6
1.765
73/8
0.688
योग : 15.388
ग्राम जत्ता रै.-डुबान क्षेत्र
14/1
3.692
14/2
2.757
योग : 6.449
ग्राम नेवरगांव- बांध क्षेत्र
0.163
73/10
66/2
0.036
0.405
66/2, 3
73/8
0.121
73/9
0.222
योग : 0.947
ग्राम जत्ता रैं. बांध क्षेत्र
14/1
0.562
0.481
14/2
15/2
0.388
15/1
0.736
योग : 2.167
मुख्य नहर के अंतर्गत 1. ग्राम नेवरगांव
66/2
0.226
66/1
0.125
0.032
53/1
53/2
0.028
52
0.153
51/2
0.089
51/1
0.080
37/1
0.040
0.157
37/2, 54
40/2
0.121
0.080
40/2, 41/4
40/14
0.161
40/1
0.072
41/3, 41/5
0.121
41/2, 3 2000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2)
(1)
42
0.137
43
0.141
0.048
37/7
31/1
0.052
31/6
0.060
30/1
0.097
0.040
0.133
0.133
27, 26/1
25/2
0.105
66/3
0.097
67/6
0.089
69/7
0.072
0.028
69/3
0.048
55
योग : 2.814
2. ग्राम शेरपार
0.069
68/4
47/1
0.400
46/3
0.056
योग
0.525
3. ग्राम जत्ता रै.
15/2
0.194
12/2
0.083
12/6
0.016
11/5
0.083
11/3
0.069
0.069
11/2
0.083
11/4
0.065
योग : 0.662 28.952
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा पद्दीनाला जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2012
क्र. 5964- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- होशंगाबाद
(ख) तहसील-डोलरिया
(ग ) ग्राम-सोनखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.144 हैक्टर/0.36 एकड़.
रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.040
169
170
0.032
0.072
172
योग : 0.144
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 5966 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-होशंगाबाद
(ख) तहसील- डोलरिया भाग 1 ]
2001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ग) ग्राम- खरार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.096 हैक्टर/0.24 एकड़.
खसरा
नम्बर
रकबा (हैक्टेयर में)
(1)
(2)
76/1
0.048
76/2
0.048
योग : 0.096
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 5968 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-होशंगाबाद
(ख ) तहसील-डोलरिया
(ग) ग्राम- चंदबाड
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.228 हैक्टर/ 0.56 एकड़.
खसरा
नम्बर
(हैक्टेयर में)
(1)
रकबा (2)
0.172
44
45
0.056 योग : 0.228
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सोनखेडी से मिसरोद मार्ग में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 मई 2012
प्र. क्र. 50 -अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-गैरिहार
(ग ) ग्राम- चकरसूला नं. 1
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -निजी भूमि-1.848 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
9/4
0.012
0.252
9/5
9/7 ख
0.065
9/12/3/1
0.176
9/14/1
0.149
9/14/3
0.077
10/1
0.037
10/2
0.032
10/3
0.035
0.154
11/2
0.062
12
0.090
34/4
0.110
34/5
0.098
34/9
0.166
49/2
0.205
50
0.128
कुल योग.. 1.848 2002
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है. - बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सिंगापुर वितरक नहर की एल 1 माइनर के भू- अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 4 मई 2012
क्र. दस - भू-अर्जन-फा. 549-प्र. क्र. 3- अ- 82-2010-11- 2113.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) नगर/ग्राम- सेमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.469 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
106/11
0.050
195/2क
0.016
0.062
195/3
260/2
0.090
283/1
0.029
285/2
0.200
192
0.120
195/2 ख
0.016
259/2
0.096
281/1
0.041
283/2
0.029
195/1
0.067
(1)
(2)
0.016
195/2 ग
0.090
260/1
281/2
0.041
0.506
285/1
कुल योग .. 1.469
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हडही जलाशय योजना के नहर कार्य में ग्राम सेमरा की 1.469 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 530- प्र. क्र. 1- अ- 82-2011-12- 2111.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
( ग ) नगर/ ग्राम- जमुडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.730 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.062
1109/3
1274/3
0.120
1113/2
0.012
0.086
1215
0.018
1242/2
0.019
1110/5
0.012
1113/3
0.086
1214/2
1216
0.048
0.077
1114
1115
0.024 भाग 1 ]
2003
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
1117
0.072
1241
0.094
कुल योग.. 0.730
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करही जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु ग्राम जमुडी की 0.730 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र.- दस- भू-अर्जन- फा. 529-प्र. क्र. 12- अ-82-2010-11- 2112.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील-जैतपुर
(ग) नगर/ ग्राम- बधवाटोला , भठिया, कोल्हुआ, करचुल ( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.619 हेक्टर.
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर (1)
(हेक्टर में) (2)
ग्राम-बंधवाटोला
12
0.101
82
0.161
32
0.012
34/2
0.065
73
0.041
13
0.020
27
0.032
34/1
0.065
35
0.028
76
0.048
14
0.081
28/1
0.045
(2)
(1)
28/2
0.045
0.032
79/2
83/2
0.081
0.857
योग
ग्राम- भठिया
96
0.024
100
0.036
109
0.081
0.062
126
131
0.145
144
0.080
145/1 ख
0.180
0.120
148
179
0.038
202/1
0.060
0.072
239/1
0.038
230/1
234
0.072
265
0.043
378/2
0.170
0.091
98
101
0.040
112/1
0.144
127/1 क
0.105
133/2
0.062
159/1
0.084
145/2
0.180
159/2
0.084
180
0.040
0.040
188/1
202/2
0.060
0.048
231/2
235
0.062 2004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 266
0.012 129/1 क
0.062
0.024 99
103
0.096 125/2
0.048 130/2क
0.040
0.096 135/2
176/1
0.021
0.384 147
0.022 176/2
186
0.040 237/1
0.060 216
0.155 236/2
0.096 264
0.096
0.060 237/2 ख
0.048 378/3 क
425
0.062 1
0.040 2
0.060
योग .. 3.783
ग्राम-कोल्हुआ 761
0.096 764
0.129
योग .. 0.225
ग्राम-करचुल 186/10
0.077 400/1
0.021
0.073 189/2
419/4
0.121 397
0.041
0.021 404
409/2
0.032 412/4
0.041 189/1
0.069 401/2
0.045 193
0.061
(2)
(1)
0.202
422/2
0.061
399
0.056
406/1
412/2क
0.090
0.061
413/1
0.041
367
0.202
421/5
0.028
402/1
0.121
358/3
423/4ख
0.061
408/2क
0.041
412/3
0.091
0.097
413/3क
योग .. 1.754
कुल योग . .6.619
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बधवाटोला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बधवाटोला की 0.857 हे. , ग्राम भठिया की 3.783 हे. , ग्राम कोल्हुआ की 0.225 हे. , एवं ग्राम करचुल की 1.754 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 मई 2012
क्र. भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है: - अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी भाग 1 ]
2005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ग ) ग्राम- रीछई , प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.98 हेक्टर .
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
199
0.16
200
0.41
201/1
0.55
202
0.32
203
0.07
0.08
204/1
206
0.14
207
0.10
0.09
208
209
0.36
210/3
0.05
231
0.23
232/2
0.18
0.18
232/3
233
0.30
234/1
0.18
356
0.06
358/2
0.06
359/1
0.16
0.20
359/2
361
0.12
386
0.30
387/2
0.23
387/3
0.07
381/1
0.56
415/3
0.30
416/3
0.03
472
0.23
473
0.22
478/3
0.02
385/1
0.02
योग : 5.98
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- विलगुवाँ, प . ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.79 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नम्बर में से
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.01
50/1
59/2
0.02
53/1
0.77
54/4
0.38
0.06
54/5
0.55
60
1.79
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील-देवरी
(ग) ग्राम- रानीताल, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हेक्टर.
खसरा
नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
13
0.04
74/1
0.02
0.01
74/2 2006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
74/3
0.15
82
0.37
81/1
0.01
87/2
0.10
88/3
0.16
88/2
0.11
93/2
0.02
90
0.46
91/1
0.07
91/2
0.07
91/3
0.10
81/4
0.33
84/5
0.19
89
0.06
87/1
0.12
2.39
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के रानीताल मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- डमरावीर, प. ह. नं. 30
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हेक्टर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
135/1
0.02
138/2
0.52
138/4
0.01
138/8
0.26
138/10
0.11
138/11
0.27
137
0.06
[भाग 1 (1)
(2)
0.20
146
149
0.15
0.17
148
150
0.09
152
0.34
153
0.29
155
0.33
3.04
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 15 मई 2012
प्र. क्र. क- 34- अ- 82- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- भौहारा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-78.83 हेक्टर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
20/1
0.04
24/1
0.12
0.20
26/1
152
0.55
20/2
0.04
24/2
0.12
0.20
26/2
29
0.76
30
0.80
74
0.44
31
1.35
32
0.12 भाग 1 ]
2007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
34
0.76 39/6
0.02 75
0.40 94
0.40 33
0.18 35
0.63
1.02 36
37/2
0.18 38/1
0.10 38/2
0.10 39/1
0.05 62
0.20 159
0.23 39/2
0.06 64/2
0.05 39/3
0.05 71
0.25 93
0.79 39/4
0.05 65
0.19 153
0.92 40/1
1.17 39/5
0.02 40/2
1.17 41
0.04 42
0.92 102
2.20 163
1.43 167
0.12 168
0.47 44/1
0.01 44/2
0.01 44/3
0.01 68/1
0.17
0.01
0.03 49
66
0.12 67
0.57 72
0.35 76
0.10 105
1.00 (1)
(2)
158/1
1.00
90/2
0.55
91
0.40
92
0.75
1.58
95
96
0.55
0.55
97
1.08
98/1
98/2
0.30
98/175
1.00
98/3
1.08
1.82
99
100
0.21
0.08
123
137/2
0.56
0.18
146/2
147/2
0.71
106/2
0.03
108
0.94
0.50
114
0.20
109/2
115
0.35
118
0.43
116/1
2.95
117/1
2.33
139
0.25
141
1.24
117/2
1.09
1.09
117/3
121/2
0.44
121/5
0.45
128
1.06
126
0.08
129
1.47
130
0.20
132
0.12
137/1
0.56
138
0.93
143/1
1.51
145/2
0.28
146/1
0.19 2008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
147/1
0.70
147/3
0.40
148
1.35
149
1.56
150
1.32
151
0.47
154/1
3.73
2.00
154/2
154/3
0.80
155
1.91
156
0.12
1.97
157
161/1
1.03
161/2
1.03
161/3
1.03
1.03
161/4
161/5
1.03
162
0.96
164/1
2.00
164/2
2.01
योग : 78.83
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 36 - अ-82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग) ग्राम- जमुनिया, प. ह. नं. 28
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.30 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर में से
(हे. में )
(1)
(2)
145/2
0.16
258
0.50
(2)
(1)
0.25
264/2
261
0.20
262
0.45
0.16
265
266
0.15
0.98
267
268
0.68
270
1.04
1.50
271/1
0.45
271/2
272
1.78
योग : 8.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 37- अ-82- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- बेढ़ार, प. ह. नं. 27
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-44.84 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर में से
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
52/2
0.04
1.00
71
72
2.77
0.05
73
0.40
76 भाग 1 ]
2009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
127/1
0.40
4.57 129/1
127/2
1.07 127/3
1.60 128/2
0.95 128/3
0.95 128/4
0.95 130/1
0.69 130/2
0.51 130/3
1.48 130/4
0.51 130/5
0.51 130/6
0.54 130/7
1.01 134/2
0.45 159/2
0.30 134/3
0.45 159/3
0.30 145
0.42 146/1
0.62 146/2
0.60 148
1.27 149/1
1.70 151
1.21 149/2
1.00 150
2.25 154
2.15 152
2.06 153/1
1.45 153/2
1.45 155
1.10 166
1.08 156/1
0.30 167
0.62 156/2
0.30 157/1
0.60 (1)
(2)
159/1
0.30
161
1.34
0.55
164
165
0.28
168
0.41
0.28
169
योग : 44.84
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 38 - अ- 82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इंस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग) ग्राम-घाना, प. ह. नं. 37
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-75.86 हेक्टयर.
रकबा
खसरा नम्बर में से
(1)
(हे. में) (2)
5
0.26
6
0.36
7
0.60
0.05
20
32
0.45
9
1.28
12
0.50
13/2
0.90
13/1
1.10
13/3
0.90
45/1
0.35 2010
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 13/4
0.90 13/5
0.90 13/6
0.86 13/7
0.78 13/8
0.79 13/9
0.34
0.49 11/2
0.03 15/1
0.48 15/2
1.55 21/1
0.23 22
1.00 16/1
0.83 36
0.55 34/876
0.45 4/872
0.69 31/874
0.34 3/871
0.22 21/2
1.21 24
0.10 26
0.28 27
0.56 28/1
0.20 28/2
0.13 29
0.47 30
0.10 31/1
0.09 31/2
0.10 2
0.22 2/870
0.49 34
0.40 35
0.61 37/1
0.15 39/1
0.18 46/1
0.04 219/1
0.68 37/2
0.18 39/2
0.10
[ भाग 1
(2)
(1)
46/2
0.05
219/2
0.68
40
0.15
37/3
0.15
0.19
39/3
0.04
46/3
219/3
0.68
37/4
0.15
0.19
39/4
46/4
0.05
219/4
0.68
37/5
0.15
39/5
0.15
46/5
0.05
0.68
219/5
38
1.17
43
0.19
41
0.80
42/1
0.64
42/2
0.60
44
0.94
45/2
0.03
45/3
0.74
45/4
0.35
47
0.17
1.00
52/5
49
0.22
242/1
0.20
51
0.85
52/1
0.74
60
0.65
98/1
0.46
52/2
0.74
52/4
0.74
98/2
0.81
102
0.64
52/3
0.18
53
1.18
54/1
1.15 भाग 1 ]
2011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
66/1
0.40 54/2
0.87 55
1.22 56
0.24 59
0.10 74/2
0.54 57/1
0.20 241/1
0.45 57/2
0.19 241/2
0.50 58
0.38 66/2
0.15 70/1
1.00 67/2
0.30 67/3
0.07 68
1.28 52/6
0.74 98/3
0.46 52/7
0.08 70/2
1.54 70/3
1.53 70/4
1.62 70/5
1.83 70/6
0.40 74/1
0.65 71
1.05 72
0.99 73
2.25 74/3
0.65 74/4
0.45
1.15 97/1
97/2
0.33 100
1.32 101
0.04 (1)
(2)
103
0.10
110
0.64
0.45
116/1
116/2
0.50
0.22
118
119
0.35
0.33
218
240
1.15
406
0.13
0.47
111/854
99/853
0.13
36/852
0.03
238
0.64
0.95
239
242/2
0.30
0.14
99
0.14
52/849/1
52/849/2
0.14
52/849/3
0.14
115/1
0.03
115/2
0.03
115/3
0.04
115/4
0.03
0.04
115/5
115/6
0.03
115/7
0.04
योग : 75.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 39- अ-82- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 2012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम- बाकोरी प.ह.नं. 27
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-70.40 हेक्टर .
खसरा
नम्बर में से (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
14
0.32
32
0.94
15
0.48
16
0.72
18
0.23
22
1.21
17
0.60
19
0.32
22/605
0.99
20/2
0.86
20/3
0.77
21
1.5
23
0.55
24/1
0.35
26/1
0.65
26/2
0.50
28
0.22
84
0.32
31
0.45
37
0.43
38
0.15
39
2.86
40
0.11
42
0.85
41
0.30
44
0.27
46
0.38
43
1.20
48
0.16
[ भाग 1 (1)
(2)
0.09
60
45
1.89
47
0.16
55
0.20
59
1.6
246
0.24
0.23
49
53/2
0.10
50
0.43
194
0.77
51
0.49
52/1
0.14
0.15
52/2
53/1
0.33
0.44
54
56
0.20
57
0.42
61
0.60
0.10
90
91
0.07
94
0.11
95
0.22
187
0.47
0.47
188
193/1
1.13
0.92
189/1
189/2
0.91
190/1
0.09
191
1.59
190/2
0.38
0.22
193/2
196
0.91
197/1
0.34
0.72
204/1
195
2.62
0.40
198/2
197/2
0.33
204/2
0.48
1.42
198/1
209/1
1.00
202/2
0.20 भाग 1 ]
2013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 203
0.46 205
0.43 206/1
0.80 206/2
0.54 207
0.72 206/3
1.20 208
0.35 209/2
0.42 210
1.96 191
1.59 211/1
1.23 211/2
1.23 212/1
0.45 219/2
0.9 220/2
0.86 220/1
0.91 221
0.66
0.40 222
223
0.52 223/599
0.65 224
1.19 244/602
0.07 225
0.35 226
0.64 241
0.42 240/3
0.6 242
0.42- 243
0.42 247
0.08 244
1.58 245
1.64 245/603
0.19 249/1
0.35 249/2
0.30 249/3
0.30 249/4
0.84 250/1
0.08 58
2.38
योग : 70.40 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 40- अ- 82- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- रमगढ़ा , प. ह. नं. 28
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.13 हेक्टर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
183
0.03
0.12
196/1
196/2
0.16
196/3
0.11
0.03
200/1/2/1
200/2
0.38
200/3
0.40
200/1/1
0.15
200/5
0.03
221
0.14
222
0.35
225
0.33
223/1
0.16
223/2
0.32
224
0.32
0.10
244/2
248
0.05
0.28
249/1 2014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2)
(1)
249/2
0.28
257
0.21
258
0.24
259
0.77
260
0.87
263/1
0.11
263/2
0.16
264/1
0.29
264/2
0.30
265
0.44 योग : 7.13
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में केसली बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 41 -अ- 82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- (क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- उमरिया, प.ह.नं. 31
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर में से (1)
(2)
135
0.21
137/1
0.10
137/2
0.22
0.31
137/3
137/4
137/5
0.37 0.12 1.33
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 42 - अ- 82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम- टडा, प.ह.नं. 34
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
172
0.16
177/2
0.04
177/1
0.04
177/3
0.04
0.04
180/1
180/2
0.03
180/3
0.03
0.04
180/4
योग : 0.42
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 43-अ- 82 - भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि भाग 1 ]
2015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला-सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग) ग्राम-अर्जुनी , प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.10 हेक्टर .
खसरा
नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
357/1
0.08
357/2
0.08
358/1
1.19
358/2
1.19
359/1
0.24
359/2
0.25
359/3
0.24
359/4
0.24
353
0.31
333/2
0.10
0.14
376/2
0.07
0.07
376/3
376/4
0.07
378/1
1.65
378/2
2.14
378/3
0.91
378/4
0.98
378/6
1.40
378/7
0.75
योग : 12.10
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 44- अ-82- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - केसली
( ग) ग्राम- उंटकटा , प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-93.94 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर में से
(हेक्टर में)
(2)
(1)
1
0.25
93
0.10
169
0.23
62
0.12
0.60
63
70/1
0.98
88/1
0.35
1.75
88/2
89/1
0.45
89/2
0.95
90
1.50
94
0.20
168
0.10
95
0.55
174
0.37
187
0.20
96
0.52
115/2
0.81
97
0.30
99
0.22
101
1.20
117
0.52
118
0.15
0.40
164
336
0.65
337
0.40
103
0.10
182/1
0.33
107
0.10
108
0.12
109
2.60
112
0.77
114
0.92
115/1
0.46
0.24
119
115/3
1.12
116
0.43 2016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 120
4.44 331
0.67 159
0.10 165
0.75 170
1.80 171
0.14 173
0.50 172/1
0.84 172/2
1.54 175
0.12
0.25 334
176
0.54 195
0.10 177
1.22
0.10 178
180
0.10 181
1.42 182/2
0.33 183
0.31 184
0.07 196/1
0.08 196/2
0.08 196/3
0.15 306
3.20 312
1.75 307
3.10 308
1.38 310
1.38 313/1
0.53 313/2
1.17 318
1.42 314
1.03 321
6.00 324
0.08 315
3.30 316
1.45 328
1.70 317
1.85 329
7.53 319
2.30 320
6.50
[भाग 1
(2)
(1)
0.20
338
326
1.80
0.40
327
332
1.47
333
0.54
335/2
1.85
1.40
335/3
2.80
317, 372
335/4
1.10
योग : 93.94
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 45-अ- 82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- ईदलपुर, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 152.52 हेक्टर.
खसरा
नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.00
69/2
0.77
194/2
0.80
63/3
72/1
0.20
0.20
72/2
0.20
72/3
0.20
72/4
73
0.51
71
0.82 भाग 1 ]
2017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 311/4
0.70 311/6
0.60 311/5
0.40 312
9.00 315
3.81 316
7.49 365
0.54 318
0.32 319
0.32 321
0.66 327
0.34 322
1.26
0.28 323/1
323/2
0.27 323/3
0.28 324/4
0.28 323/5
0.28 323/6
0.28 325
1.09 351/1
0.40 326/1
1.76 351/2
0.40 326/2
1.77 326/3
1.76 328
0.45
0.06 330/2
334/2
7.00 404/2
0.20 320/2
0.21 331
0.99 332
0.13 359
0.20 363/2
0.65 334/3
2.01 335
0.55 336
1.96 363/1
1.25 396
7.09 405
0.14 338
1.14 340
1.59 341
0.06 343
0.48 344
0.67
(2)
(1)
348
1.73
0.60
349
350
1.90
352/1
0.33
352/2
0.35
0.34
352/3
352/4
0.34
352/5
0.34
352/6
0.35
354
0.60
355
0.32
356
0.85
360
0.49
362
0.38
397
0.10
361
1.61
385
7.44
387
23.00
393
0.21
398
0.21
399
0.50
409
0.59
411
0.38
413
11.06
414
0.66
415
0.60
417
2.51
320/1
0.60
330/1
0.06
7.29
334/1
0.20
404/1
401
0.27
2.00
48/424
406
0.13
407
0.35
410
0.88
49/425
2.01
योग : 152.52
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2018
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
प्र. क्र. 46-अ- 82 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग ) ग्राम-थावरी, प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.71 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर में से
(हेक्टर में)
(1)
(2)
217/3
0.05
220
0.24
221/1
0.07
223
0.13
224
0.09
372/399
0.05
222/1
0.05
221/2
0.07
226
0.04
225
0.03
227
0.07
301
0.05
316
0.30
317/1
1.50
321/1
3.37
317/2
0.60
319
5.40
322
2.60
326
1.96
321/2
0.95
321/3
0.95
323
0.80
337
0.55
324
0.08
382
0.85
325
0.60
[भाग 1 (1)
(2)
2.40
328/1
328/2
1.70
330
0.20
0.20
329
339/1
0.15
360/1
1.04
379/1
0.10
0.32
372/1
0.06
339/2
360/2
0.35
373
0.48
0.10
379/2
339/3
0.06
360/3
0.35
372/2
0.20
0.06
339/4
0.15
345
362
0.05
353
0.40
357
0.65
358
0.40
359
0.97
0.34
360/4
361
1.60
363/1
0.29
363/2
0.30
374
0.15
0.06
375
381
0.60
376
0.15
384
0.35
358/403
0.53
337/423
1.50
योग : 37.71
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर .
भाग 1 ]
2019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. -47- अ-82- भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग ) ग्राम- रेगाझोली, प. ह. नं. 29
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-36.48 हेक्टर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
105
0.70
17
1.00
110/2
0.31
165
0.10
115
1.20
156/2
0.50
156/3
0.11
157
0.41
158/2
0.60
161
0.34
160
0.30
163/1
0.88
163/2
0.88
163/3
0.89
163/4
0.88
164
2.15
166
1.35
169
0.24
167
1.70
203
0.85
204
3.04
170/247
0.09
236
1.50
(1)
(2)
237
1.54
238
1.53
239
1.54
240/1
4.14
0.20
243/1
242/1
0.25
240/2
4.14
0.11
243/2
242/2
0.10
241
0.90
2.01
78/253
योग : 36.48
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 8 मई 2012
प्र. क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2011-12 पत्र क्रमांक 209 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर 2020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ग ) ग्राम- रातोमाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 41.068 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 12/2
0.807 12/3
0.628 60
1.437 12/4
1.800
1.457 13
14/2
1.469 14/1
1.469 33
0.510 37
0.364 82/83
0.219 34
0.781 32
0.277
1.485 36
45
1.770
1.040 48/1,49/1
1.040 48/2, 49/2
2.428 48/3, 49/3
51/2
2.394 51/3
2.395
1.025 58/59
65
0.534 73
0.210 61
3.517 62/63
0.639 64/67
0.235 66
0.154 68
1.615 85
1.926 69/1
1.862 69/2
1.214 141
0.448 127/1
1.900 127/2
1.150 132/2
0.270 75
0.741 136
0.210
[भाग 1
(2)
(1)
51/4
0.150
140
0.100
0.139
139
कुल योग : 41.068
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आलौद जलाशय एवं वेस्ट वियर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर में किया जा सकता है .
नरसिंहपुर, दिनांक 16 मई 2012
प्र. क्र. 323 - प्र. अ.वि.अ.- भू- अर्जन -तेन्दूखेड़ा- 2012 -दिनांक- 02-मई 2012 - रा.मा. क्रमांक 01 अ-82 वर्ष 11-12 मौजा बरकुण्डा प. ह. नं. 28.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम- बरकुण्डा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.165 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
516/2
0.080
515/1
0.020
515/2क
0.040
515/2क में से
0.050
515/2 ग
0.050
515/2ख
0.060
0.056
544/2
546/3क
0.105
497/3
0.020
0.024
497/2, 545/1
0.004
497/4, 545/3
546/4
0.024
546/7
0.081
462
0.024
464/3
0.012 भाग 1 ]
2021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 464/1
0.016 464/2
0.040 465/1
0.004 465/2
0.006 522/7
0.024 522/1
0.022
0.020 521/1 , 521/3
0.024 288, 289
0.049 285, 286
0.044 621/1 , 621/2
623/1 , 625/8 , 626/19 0.048
0.020 248/2 , 249/2 , 250/2
0.020 248/1 , 249/1 , 250/1
252
0.032
0.028 282
253
0.014 207/2
0.036 210/2
0.048
0.024 281, 283
0.020 254 , 257
0.036 237, 240/2
0.020 200/2, 201/2
0.076 202/1 , 202/2
203
0.032 229
0.008 228
0.024 213
0.012 212
0.016 207/1
0.016
0.045 495/2 , 495/4, 496/2
546/2
0.065
0.012 62/5, 63/7
71
0.080 175/1 , 176/2क, 177/2क 0.014 521/4
0.032
0.060 56, 57
0.036 62/2, 63/2
75
0.072 175/3 , 175/4 , 176/2ग,
0.020 176/2 घ, 177/2ग, 177/2 घ (1)
(2)
211/1
0.040
0.032
62/2, 63/5
0.012
62/4, 63/6
174
0.060
0.012
175/6, 176/2 छ, 177/2छ
287/1
0.012
0.018
181, 182, 177/1 , 178/3
62/3
0.030
70/1
0.008
0.020
178/2
0.024
200/1, 201/1
176/1
0.032
2.165
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोभी, बरकुण्डा, गुटोरी मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 8 मई 2012
क्र. 1 भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-पृथ्वीपुर 2022
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ग ) नगर/ ग्राम- कुंवरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 71.372 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2) (1)
376/1
0.203
0.103 386
0.219 388
372/1
0.304 109
0.158
0.244 114
110
0.081 483
0.105 223/1/4
0.235 225/4/2
0.101 217
0.324 218
1.821 254
0.028 255
0.051 259
0.821 178
0.251
0.057 179
180
0.178 181
0.142 182
0.024 183
0.081
0.275 184
185
0.457 186
0.057
0.049 187
188
0.081 359/1
1.012 534/635
0.154 538/2
0.080 209
0.267 113
0.024 208
0.029 212
0.053 213
2.262 210/2
0.751 194
1.353 195
0.322
0.002 196
197
0.138
(2)
(1)
198
0.162
0.142
199
200
0.271
0.081
201
0.466
202
1.619
204/1
0.008
279
0.287
338
0.227
339
340
0.061
0.178
341
0.012
433
0.089
438
359/2
0.316
0.034
287/2
0.025
372/2
224
0.356
1.255
223/2
0.203
265/1
0.107
532
0.002
330
331
0.019
0.057
335
0.061
336
0.276
376/2
0.781
228/1
0.717
258
0.142
275
22
0.146
1.045
35
0.050
287/1
0.008
398
0.049
399
0.008
400
415
0.129
236/2
1.003
0.742
240/2
0.749
235
0.938
618
0.601
223/1/1
225/2
0.446
236/3
0.586 भाग 1 ]
2023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 240/1
0.261 241
0.045 242
0.474 243
0.837 244
0.174 382
0.065 383
0.227 389
0.077 420
0.177 414
0.146 419
0.016
0.032 397
396
0.077 395
0.012 394
0.032 469
0.081 470
0.138 468
0.081 471
0.032 474
0.045 475
0.129 476
0.093 462
0.101 464
0.121 465
0.002 456
0.036 457
0.036 484
0.166 460
0.069 466
0.002 467
0.089 453
0.008 454
0.024 455
0.194 459
0.012 447
0.073 448
0.024 449
0.008 430
0.061 431
0.049 427
0.031
0.024 409
422
0.028
(2)
(1)
534/633
0.134
0.050
538/1
0.534
539
160
1.019
161
0.028
0.479
162
1.275
261
262
0.397
0.809
263/1
0.308
276
0.156
274
777
0.259
437
0.101
214/1
0.299
207/2
0.992
207/3
0.034
177/2
1.619
176/1
0.405
248
0.995
251
0.271
252
0.308
253
0.401
256
0.809
257
0.401
146
0.019
0.077
147
148
0.004
0.009
149
0.016
150
151
0.174
152
0.097
153
0.024
0.028
154
155
0.036
156
0.073
157
0.223
402
0.012
0.053
403
0.008
406
412
0.016
413
0.158
265/2/1
0.050
270
0.333 2024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
271
0.077
0.287 272
278
0.016 280
0.016
0.227 281
282
0.053 283
0.069 372/3
0.215 232/1
0.813 231/1
0.600 230/1
0.041
0.101 229/1
215/1
0.769 234
0.745 108
0.105 112
0.061
0.088 135/2
163
0.024 164
0.004 165
0.394 166
0.097 167
0.012 168
0.162 169
0.129 170
0.231 171
0.368 172
0.227 173
1.069 159/2/1
0.253 264
0.569 461
0.097 450
0.134 458
0.016 159/1
0.405 143/1
0.405 158
0.514 143/2
0.054
[भाग 1
(2)
(1)
0.405
263/2/1
0.016
434
401
0.008
404
0.036
0.008
405
0.028
407
0.002
418
421
0.154
408
0.146
228/2
0.486
225/5
0.514
145/2
0.445
265/2/2
0.050
0.044
326
0.227
327
332
0.065
0.004
333
334
0.045
533
0.138
525
0.110
526
0.085
0.025
530
0.303
223/1/2
225/3
0.123
225/1
0.361
1.023
189
0.585
133
40
0.057
44
0.114
45
0.138
46
0.045
0.002
47
0.004
48
0.043
49
0.105
50
51
0.235
52
0.219 भाग 1 ]
2025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
53
1.129
54
0.214
0.148
55
56
1.338
349
0.879
380
0.219
381
0.032
384
0.002
385
0.182
387
0.024
428
0.008
435
0.032
436
0.429
439
0.154
432
0.097
391
0.073
392
0.028
410
0.017
411
0.024
416
0.151
417
0.008
423
0.002
211
0.751
111
0.101
472
0.097
473
0.012
477/632
0.045
463/631
0.057
451
0.101
452
0.024
214/2
0.975
216
0.089
176/2
1.032
175/2
1.800
योग : 71.372
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कवाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2 भू- अर्जन- 2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) नगर/ग्राम- बारहों खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.861 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
237/1/1
0.800
0.061
237/1/2
योग : 0.861
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 3 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर 2026
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(ग ) नगर/ग्राम- गोराभाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.006 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
13/2/1
0.250
23/1/2
1.000
23/2
1.185
23/3/1
0.300
23/5
2.063
24/1/1
0.800
24/1/2
1.183
24/2
1.862
24/10
0.154
24/3
1.793
24/11
0.210
24/4
0.600
24/12
0.300
24/811
0.150
25/1
0.700
25/2/1
0.500
2.000
25/4
1.500
25/6
1.801
25/7
1.255
26/2
1.800
26/3
1.500
29/1/1
0.400
29/1/2
0.500
0.200
12/2/1
योग : 24.006
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 4 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- पहाड़ी बख्शी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.307 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
2/1
1.300
2/2
1.300
2/3
0.400
3/1
0.172
0.350
4/2
6/1
0.450
3/2
0.172
4/3
0.350
0.452
6/2
3/3
0.300
4/4/1
0.102
4/4/2
0.303
1.000
529/2
529/1
0.500
0.400
531
1.136
533/1
1.136
533/2
0.700
533/3
534
0.600
0.050
540/1
0.600
540/2
0.500
539/2
542
0.713
543
0.628
544
0.693
545
0.400
546/1
1.000 भाग 1 ]
2027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
568/1
0.600
568/2
0.800
568/3
0.800
528
0.400
योग : 18.307
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम- खिस्टौन
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.213 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
1014
0.091
1015
0.051
1016
0.012
1023
0.036
1024ब/1
0.101
1025/1
0.180
1032अ/1
0.040
1032अ/2
0.040
1030
0.016
1031
0.008
1081/1
0.091
1081/2584
0.051
1081/2585
0.025
1521
0.031
1520
0.081
(2)
(1)
1081/3
0.012
1518
0.016
1506
0.061
1507
0.011
1508
0.101
1497
0.041
1184/2
0.040
0.030
1495/अ/2
1184/4
0.031
1183
0.041
1184/3
0.025
0.041
1184/5
1186
0.061
1484
0.081
1482
0.051
0.040
1488/1
0.021
1479/अ
0.008
1474
1475
0.016
1478
0.016
1473
0.025
1470
0.016
1471
0.016
1815
0.081
1816
0.051
1504/अ
0.011
1505
0.031
1500/6/2
0.012
1503
0.071
1500/6/1
0.041
0.021
1496
1833
0.025
1823
0.008
1831
0.021
1828
0.025
0.025
1832/अ
1032/ब
0.151
योग : 2.213
( 2 ) सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 9 मई 2012
क्र. 148-2011 - एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.-08 - अ-82-11- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम-कोहदड़
(घ ) कुल अर्जित रकबा - 3.442 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
खसरा क्रमांक (1)
1360
0.319
1362/2
0.096
1363/1
0.40
1363/2
0.40
1364/2
0.064
1365
0.076
1405/3
0.044
1480
0.080
1474
0.130
688
0.07
1471/1
0.19
0.016
1471/2
1428/1
0.206
1426/2
0.026
1407/2
0.08
1407/4
0.08
1407/5
0.08
1408
0.10
1316
0.07
1314
0.256
1310
0.064
1309
0.08
(2)
(1)
0.20
1308/1
705
0.02
0.030
704/1
704/2
0.055
0.160
703
0.050
699/2
योग : 3.442
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छनेरा सिंचाई तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
खंडवा, दिनांक 14 मई 2012
क्र. 12-2012 -एल.ए. भू- अर्जन प्र. क्र.-09- अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- सिर्रा
(घ) कुल अर्जित रकबा - 6.308 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
खसरा क्रमांक (1)
0.232
597
0.079
598/1
598/2
0.101
0.223
583/2
0.162
579
0.382
641
567
0.101
0.156
566
564
0.14 भाग 1 ]
2029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
565
0.262
519
0.14
521
0.197
523
0.188
175/1
0.062
175/2
0.062
175/3
0.062
173
0.131
168
0.175
164
0.066
114
0.044
107
0.066
110/1
0.109
110/2
0.101
0.066
110/3
116
0.109
118
0.079
119
0.166
33
0.026
32
0.030
26
0.164
25/1
0.059
25/2
0.059
25/3
0.059
601
0.330
617
1.000
640
0.120
634
0.320
638
0.160
636
0.320
योग : 6.308
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10-2012 - एल.ए.- भू- अर्जन-प्र . क्र. 10- अ-82-11- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा
(ग) ग्राम-नावली
(घ ) कुल अर्जित रकबा - 3.312 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
168
0.039
164
0.087
0.061
174
176
0.052
177
0.035
181
0.026
182
0.048
184
0.14
0.136
186
188
0.048
189
0.219
528
0.324
530/2
0.030
0.030
530/3
524
0.149
520
0.131
521
0.114
517
0.074
497
0.066
0.066
498
435
0.127
434
0.048
449
0.057
448
0.033
437
0.061
445
0.046
469/2
0.072
469/3
0.028
474
0.001
387
0.009
380/1
0.07
308
0.057 2030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2)
(1)
316/3
0.046
317
0.136
81/3
0.225
80
0.149
326
0.061
325
0.057
324
0.083
157
0.006
158
0.006
160
0.010
165
0.005
166
0.006
174
0.020
552
0.008
553/1
0.010
योग : 3.312
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 109-2011 - एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 11 - अ-82-11- 12.-चूंकि, राज्य शासन' को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उदघोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम - सहेजला
(घ) कुल अर्जित रकबा - 2.64 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक (1)
अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)
5/2
0.309
[भाग 1 (1)
(2)
8/1
0.001
7/1
0.120
7/2
0.150
2.00
84/2
22
0.06 योग : 2.64
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नावली तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2012
क्र. 1118 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- गोंदरी नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.488 हे.
खसरा नं
रकबा (हे . में) (1)
(2)
122/1/2
0.160
122/1/3
0.108 भाग 1 ]
2031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
0.040
26
53/11
0.120
54
0.050
24
0.010
योग : 0.488
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की गोंदरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1120 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) नगर/ग्राम- धवैया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.066 हेक्टेयर .
खसरा नं
रकबा (हे . में ) (1)
(2)
114/1
0.066
योग : 0.066
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की धवैया वितरक नहर की धवैया माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1122 - भू-अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजुर
(ग ) नगर/ग्राम- भानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर.
खसरा नं
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
301/1
0.144 योग : 0.144
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1124 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- शुकुलगवां
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टेयर.
2032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
खसरा नं (1)
रकबा (हे . में) (2)
18/2
0.132
487/1
0.085
488
0.112
489/2
0.024
490
0.030
0.014
495(451)
120/3
0.093
कुल रकबा 0.490
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना धवैया वितरक नहर की सूरा , धवैया एवं शुकुलगवां माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1126- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- गोंदरी नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर.
रकबा ( हे . में ) खसरा नं (1)
(2)
0.010
9
10
0.025
15
0.035
0.070
योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक नहर के अर्न्तगत आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1128 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
( ग) नगर/ ग्राम-गोदंहाई कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर.
खसरा नं
रकबा (हे. में ) (2)
(1)
31/2/4
0.064
64/1
0.172 योग : 0.236
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की मनगंवा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1130- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा भाग 1 ]
2033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ग) नगर/ग्राम- तिवनी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.910 हेक्टेयर.
खसरा नं
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
1166
0.084
1168
0.016
1169
0.020
1170
0.020
1171
0.014
1172
0.006
1173
0.024
1174
0.026
1179
0.044
1180
0.008
1181
0.036
1182
0.032
1194
0.011
1199
0.049
1200
0.005
1205
0.020
1206
0.042
1207
0.013
1806
0.034
1807
0.034
3062/1
0.018
3062/4
0.154
4128/2
0.101
3757
0.099
महायोग : 0.910
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर के अन्तर्गत आलमगंज वितरक नहर एवं पिपवार वितरक नहर की तिवनी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियां के अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1132 - भू-अर्जन कार्य- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- पिपराछा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर .
खसरा नं
शासकीय भूमि ( हे. में. )
अशासकीय भूमि (हे. में)
(1)
(2)
(3)
0.304
72
कुल 0.304
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1134- भू-अर्जन-कार्य-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना 2034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम-लौलाछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.714 हेक्टेयर.
खसरा नं
शासकीय भूमि ( हे. में. )
अशासकीय भूमि (हे. में)
(2)
(1)
(3) 243
0.234
234
0.056
225
0.275
186
0.089
0.170
119
117
0.089
26
0.170
112
0.163
111
0.068
110
0.053
109
0.113
665
0.234
कुल 1.714
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1136 - भू- अर्जन--कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
[भाग 1 (ग) नगर/ ग्राम- थोथौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.264 हेक्टेयर.
खसरा नं
शासकीय भूमि ( हे.में. )
अशासकीय भूमि (हे. में)
(3)
(2)
(1)
124
0.120
81
0.144
0.264
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया सकता है .
रीवा, दिनांक 11 मई 2012
पत्र क्र. 1170- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम- देवरा मोल्हाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-एफ. आर. एल. एम. डब्ल्यू. एल. के मध्य सम्पत्ति का अर्जन.
खसरा नं
रकबा (हे. में) (2)
(1)
सम्पत्ति के अर्जन हेतु 601 661
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2035
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1172 - भू-अर्जन-रीवा- 2012- क्र. भू-अर्जन- 85.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- ब्यौहारी
(ग) नगर/ग्राम- जगमल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.4047 हेक्टेयर
खसरा नं
रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
0.4047
99/2( क)
योग .. 0.4047
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 5228 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( मूण्डला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़ के ग्राम मूण्डला, खडीयापुरा, लीलबे जागीर, खरना, पडिया, गोपालपुरा, सुल्तानपुरा, मगरियादेह एवं नरसिंहपुरा.
(ग ) लगभग क्षेत्रफल-413.599 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
ग्राम- मूण्डला, क्षेत्रफल 23.891 हेक्टेयर 295
0.554
296/1
0.910
296/2
0.885
297
1.833
298/1/1
0.401
0.029
299/1/1
0.124
300/1/1
0.278
301/1/1
0.047
302/1/1
298/1/2
0.401
0.029
299/1/2
0.124
300/1/2
0.278
301/1/2
0.047
302/1/2
0.401
298/1/3
0.028
299/1/3
0.123
300/1/3
0.047
302/1/3
0.402
298/1/4
0.028
299/1/4
300/1/4
0.123
301/1/4
0.278
0.048
302/1/4
298/2
0.797 2036
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 299/2
0.063 300/2
0.240
0.557 301/2
0.101 302/2
303
1.286 304
0.043 291/3/3
0.104 305
0.510 306
0.220
0.300 309/7
309/2
0.995 309/3
2.000
0.900 309/4/1
1.000 309/4/2
0.500 309/5
0.700 309/6
291/3/1
0.108
0.104 291/3/2
0.100 291/3/4
291/4/5
0.402 291/4/6
0.530 291/4/2
0.368
0.357 291/18
291/20
1.620 309/13
0.400 309/14
0.305 309/15
0.305 301/1/3
0.278 309/1
1.000 309/16
0.280 ग्राम-खंडीयापुरा, क्षेत्रफल 15.850 हेक्टेयर 11
0.325 12
0.215 49
0.343 50
0.961 57
1.567 60
1.290 70
0.038 71
0.612 10/1
0.203 203/1
0.012 10/2
0.494 203/2
0.013
(2)
(1)
0.042
47/1
58/3
0.240
58/2
0.240
0.024
13/5
0.241
58/1
48/1
0.205
0.076
193
205
0.038
48/2
0.467
53
0.683
56
0.176
184
0.029
185
0.144
0.025
192
204
0.025
54
0.569
55
0.228
207
0.067
0.392
59
0.139
59/254
62/2
0.418
0.063
69/2
0.027
186
200
0.481
201
0.202
202
0.304
0.168
72
194/6
0.180
0.044
196/3
0.032
196/6
0.113
196/9
0.797
197
0.328
194/1
194/4
0.180
0.044
196/1
196/4
0.032
196/7
0.114
0.260
199/2
194/2
0.220
194/5
0.180
196/2
0.044
196/5
0.032
0.117
196/8
0.259
199/1 भाग 1 ]
2037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
51
0.848 194/3
0.240 ग्राम-लीलबे जागीर, क्षेत्रफल 37.734 हेक्टेयर 1
1.759 2
3.718 3
1.126 5
0.607 8
0.658 10
0.405 18/10
0.076 33
0.038 7
1.151 9
0.316 11
0.493 12
0.139 13
2.034 18/11
0.025 28/1
1.636 28/2
1.680 28/3
0.560 29
2.820 30
0.772 42/3
0.087 31
0.987 32
0.202 34
0.051 35
0.316 31/55/3
0.649 36
0.139 42/2
0.490 45
0.114 46/1/3
0.202 41
0.772 42/1
1.277 43/2
0.095 44/2
0.095 46/1/1
0.139 46/1/2
0.139 47/3/1
0.316 46/2/2
0.632 46/2/3
0.126 46/2/4
0.127 11/56
0.025
(2)
(1)
17
0.443
18/7/1
0.821
0.506
18/6/1
18/6/2
0.974
1.328
18/7/2
0.506
18/8/2
37
1.391
39/1
0.423
0.095
43/1
44/1
0.095
0.632
46/2/1
47/3/3
0.051
0.525
39/2
51/12
0.161
31/55/2
0.649
0.649
31/55/1
18/9
0.038
40
0.885
18/8/1
0.253
0.316
47/3/2
ग्राम-खरना , क्षेत्रफल 94.339 हेक्टेयर 3/1
0.291
4/2
0.728
9/1
0.247
29
0.284
0.250
96/2
0.518
97/2
98/2
0.160
99
0.038
133
0.063
140/1
0.019
141/2
0.130
170/2
0.164
266/2
0.190
0.260
267/2
3/2
0.291
4/1
0.727
9/2
0.257
27/1
0.266
28/1
0.312
96/1
0.250
97/1
0.514
0.232
98/1 2038
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 140/2
0.019 141/1
0.110 143
0.063 170/1
0.165 171/1
0.100 172
0.292 34/1/1
0.228 35/1/1
0.215 36/1/1
0.131 151/1
0.084 152/1
0.034 14
1.973 30
1.543 31
0.582 157
0.013 158
0.342 159
0.051 160
0.329 165
0.342 244
0.544 15/1
0.473 15/2/2
0.126 16/1
0.144 17/1
0.712 18/1
0.632 19/1
0.126 16/2
0.144 18/2
0.506 19/2
0.127 18/3
0.126 19/3
0.126 25/1
0.151 207/1
0.664 25/2
0.607 145
0.063 146
0.253 57/1
0.183 206/1/1
0.418 57/2
0.184 61
0.183 176/1/1
0.032 230/1
0.210 231/1
0.594 247/1
0.346 (1)
(2)
0.076
147/1
150/1
0.067
152/3
0.034
101/1
0.095
101/2
0.297
103/1
0.101
0.164
103/2
105/1
0.050
105/2
0.050
106
0.051
107
0.050
0.050
126
128
0.101
171/3
0.126
220/1
0.607
223
0.177
224
0.772
130
0.025
173
0.025
266/1
0.189
0.259
267/1
5/1
0.260
8/1
0.530
15/3
0.472
5/2
0.260
8/2
0.278
15/2/1
0.110
5/3
0.265
8/3
0.532
6/1
0.380
7/1
0.729
6/2/1
0.126
32/2/4
0.700
148/276/2/1
0.145
175/1/1
0.069
177/2/1
0.028
242/2
0.518
243/2/1
0.066
269/2/1
0.193
270/2/1
0.192
6/2/2
0.253
41/2
0.278
42/2
0.778
166/2/2
0.074 भाग 1 ]
2039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
175/1/2
0.070 148/276/2/2
0.146 243/2/2
0.739 269/2/2
0.194 270/2/2
0.192 6/3/1
0.190 7/3/1
0.364 32/3/1
0.350 41/3/1
0.045 42/3/1
0.296 166/8/1
0.217 207/2
0.100 26
1.292 49
0.278 50
0.772 51
0.236 52
0.266 238
0.658 129
0.038 155
0.519 179
0.038 180
0.013 32/1
0.700 41/1
0.278 42/1
0.059 156
0.025 166/1
0.314 242/1
0.519 243/1
0.805 148/276/1
0.135 269/1
0.386 270/1
0.383 271/1
0.812 272
0.620 33/1/1
0.198 47/1/1
0.022 48/1/1
0.162 55/1
0.076
0.060 56/1/1
59/1/1
0.044 60/1/1
0.134 33/1/2
0.198 (1)
(2)
0.021
47/1/2
48/1/2
0.162
55/2
0.076
56/1/2
0.069
59/1/2
0.045
60/1/2
0.134
131
0.051
0.038
132
135/1
0.100
142/2
0.095
168/1
0.089
178/1
0.095
225/2
0.475
226/2
1.549
227/2
0.980
228/2
0.418
229/2
0.152
234/2
0.139
235/2
0.746
237
1.151
250/2
0.089
142/1
0.095
0.088
168/2
169/2
0.133
0.095
178/2
225/1
0.474
1.549
226/1
227/1
1.233
228/1
0.417
135/2
0.100
0.152
229/1
234/1
0.139
235/1
0.747
236
0.632
250/1
0.088
0.025
134
139/1
0.025
0.013
139/2
148/1
0.093
149/1
0.093
163/1
0.127
230/3
0.211
232/1
0.278 2040
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
175/2/1
0.020 242/3/1
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[भाग 1 (1)
(2)
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167
0.164
169/1
0.133 भाग 1 ]
2041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
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[भाग 1
(2)
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0.053
0.113
8/1/2
8/2/1
0.151 भाग 1 ]
2043
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 9/3/1
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64
ग्राम- सुल्तानपुरा , क्षेत्रफल 87.784 हेक्टेयर 352/2
0.293
0.573
355/2
165/4/3
0.215 2044
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 167/3
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(2)
(1)
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169/2/1
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170/2/1
0.202 भाग 1 ]
2045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
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0.041 315
0.063 366/1
0025 367/1
0.405
[ भाग 1
(2)
(1)
368/1
0.031
137/2
0.146
65
0.164
110/1
0.401
0.731
113/1
125/1
0.158
0.057
132/1
0.196
149/1
325/1
0.045
0.421
384/1
0.215
108/2
110/3
0.412
352/1
0.420
353
0.076
355/3
0.573
384/3
0.423
0.215
108/1
0.401
110/2
130
0.051
0.057
132/2
138
0.152
126/3
0.059
0.034
127/1
127/3
0.034
128
0.342
0.152
131
133
0.240
144
0.771
145
0.304
146
0.013
147
0.772
182
0.367
183
0.354
383
0.405
385
0.063
394
0.544
395
1.265
153
2.339
156/1
0.164
0.165
156/2
366/2
0.026
367/2
0.405 भाग 1 ]
2047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
370
0.628
0.220 381/2
0.210 381/1
382
1.909 388
0.190 392
0.443 393
0.936
0.120 399/2
396
0.633 397
0.162 398
0.936 318/1
0.051 320/5/1
0.064 318/2
0.050
0.013 317
0.047 319/1
157/1
0.066 ग्राम- मगरियादेह क्षेत्रफल 117.071 हेक्टेयर
0.316 2/1
0.858 6/139/3
6/144
0.354
0.582 73/145
2/2
0.759 6/139/2
0.253 6/143
0.430 3
0.772
1.454 4
12
0.291 13
0.089 85
0.544
0.190 88
0.013 89
0.455 90
73/3/3
0.976
0.633 114
117
0.215
0.228 118/2
0.171 119/2
6/6
0.948 109
0.658
(2)
(1)
6/12
1.897
0.531
127/6/2
3.819
6/142
1.075
6/148/1
0.700
125
0.600
126
1.063
98/133
0.063
9
0.126
46
0.278
48
0.063
50
0.025
51
52
0.025
0.430
53
0.025
56
0.013
59
0.500
60/1
0.006
63/1
0.196
74/1
76
0.076
0.063
77
0.177
79
0.139
80/1
0.531
104
0.784
105
1.227
106
3/135
0.670
0.152
3/136
3/137
0607
0.607
3/138
3.760
5
0.430
5/146
8
0.051
0.898
30
31
1.391
32
0.405
0.632
33
0.139
34
0.126
38
0.190
39
44
0.506
0.025
65 2048
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2) (1)
68
0.417 70
0.051 71
0.519 72
0.354 75
0.013 99
1.290 112/1
1.327
0.215 113
71/134
0.291 6/1/2
0.120 6/141
0.822 10
0.177 15
0.354
0.076 23
10/130
0.114 24
1.626
1.455 6/148/2
1.581 14/149
6/18
0.325 11
0.089 21
0.190 22
0.177 25/2
1.011 40/2
0.828 41
0.442 57/2
0.025 60/2
0.499 63/2
0.007 64
0.076 73/2
3.890 74/2
0.196 80/2
0.139 84/2
0.120 107/2
1.644 110/2
0.980
0.025 16
17
0.025
0.519 27
28
1.176 35
0.013 37
1.467 98
0.443
(2)
(1)
107/1
1.644
0.980
110/1
0.316
29
112/2
0.506
43
0.228
54
0.013
57/1
0.026
84/1
0.120
127/1/1
0.260
0.013
61
0.581
62
67
0.810
102
0.569
103
2.618
0.367
103/131
1.265
73/1
1.957
73/3/1
3.908
73/4
0.013
82
1.631
92
93/1
0.367
93/2
0.366
0.367
93/3
0.367
93/4
111
0.544
0.227
118/1
0.475
119/1
127/2
0.035
1.290
115/1
3.035
6/147/1
0.405
6/2
0.253
14/2/1
14/2/2/1
0.632
0.026
58/1
69
0.467
73/3/2
0.975
0.215
87
0.657
94/1
40/132/1
0.298
14/2/2/2
0.632
45
0.038
58/2
0.025 भाग 1 ]
2049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 94/2
0.658 40/132/2
0.297 66
0.240 73/5
3.907 83
0.228 86
0.493 19
0.393 42
0.379 49
0.202 115/3
0.506 116/2
0.300 20
0.670 95
1.480 100
0.340 108
1.265 25/1
0.911 116/1
0.497 115/2
0.506 121
1.998 122
1.403 123/1
0.506 123/2
0.923 124
0.848 127/3/1
3.035 127/3/2
0.076 127/7/2
0.275 127/7/3
2.010 6/139/1
0.557 6/147/2
0.500 40/1
0.829 ग्राम- नरसिंहपुरा क्षेत्रफल 6.744 हेक्टेयर 27/1/1
0.946 27//1 /2/2
0.656 30/2
0.278 27/2
1.239 28
0.168 27/3
0.759 30/1
1.012 31
0.379 32/3
0.770 (1)
(2)
0.035
32/1
32/2/1
0.260
32/2/2
0.242
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . मूडला तालाब , डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.
(
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 5232- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (मूण्डला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील - ब्यावरा के ग्राम पीपलबे जागीर एवं बीन्याखेड़ी.
(ग) क्षेत्रफल-4.724 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा (हे. में) (1)
(2)
ग्राम-पीपलबे जागीर, क्षेत्रफल 3.297 हेक्टेयर
0.013
70
0.052
76
0.038
77
78
0.110
79
0.288
84/1
0.316
0.080
58/1
69/1
0.038
80/1
0.150 2050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
69/2
0.038
65
0.164
73
0.347
0.044
74
75
0.019
81
0.089
82
0.291
83/2
0.063
85/2
0.156
83/1/1
0.085
140/1
0.034
83/1/2
0.084
85/3
0.211
140/3
0.033
83/1/3
0.084
152
0.025
140/2
0.034
141/2
0.150
141/3
0.223
149/3
0.038
ग्राम- बीन्याखेड़ी, क्षेत्रफल 1.427 हेक्टेयर 2
0.200
4
0.044
6
0.043
7
0.080
8
1.060
4.724
कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- मूडला तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 3225 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- इमलिया बोहता, प.ह.नं. 34, ब. नं. 07, रा. नि. मंडल छिन्दवाड़ा-1 .
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.557 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
9/1
0.501
0.220
148
147
0.056
185
0.004
182
0.124
189
0.008
187/1
0.340
0.296
187/2
190/1
0.008 योग . 1.557
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - छिन्दवाड़ा चॉद मार्ग के कि. मी . 2/2 से सिवनी राजमार्ग क्रमंक 26 के कि. मी. 156/2 तक बायपास मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
2051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उप संभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 3226 - भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- मोआर, प.ह.नं. 8/12, ब. नं. 238 रा. नि. मंडल चौरई .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 5.252 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
365/1
0.259
365/2
0.255
367
0.206
368/2
0.089
366
0.506
568/1
0.138
(1)
(2)
3.730
0.069
277 276
योग .. 5.252
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3227- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- केवलारीसंभा, प.ह.नं. 2/4, ब. नं. 32, रा. नि. मंडल चौरई .
2052
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -5.192 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
(2)
57/3
0.225
57/4
0.335
57/7
0.380
0.647
106/1 , 107/2
0.648
106/2, 107/3
107/1
0.405
55/1
0.906
56
0.502
57/1
0.204
57/2
0.225
57/5
0.335
57/6
0.380
योग .. 05.192
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 3228 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- खिरेटी , प.ह.नं. 58/61 , ब. नं. 48, रा . नि. मंडल- अमरवाड़ा-1 .
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 04.404 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (1)
(2)
0.068
171/2, 172/3
172/2
0.069
0.338
173 , 174/1 , 175/1
174/3
0.270
175/3
0.486
0.450
174/4, 175/4
1.215
174/2, 175/2
0.563
178/2, 179 , 180/1 , 180/1 ,
181/1 , 181/4
178/1
0.945
04.404 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- तुण्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3229 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- बिल्हेरा , प.ह.नं. 60 , ब. नं. 211 , रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-1 .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 09.526 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नंबर
(हे. में) (1)
(2)
1/6
0.458
1/1
0.291
4
0.478
1/2
0.202
2/2
0.091
1/5
0.494
1/3
0.490
1/4
0.478
1/7
0.229
23
0.275
15
0.809
16
1.133
17/2
0.010
(1)
(2)
21
0.202
17/1
0.352
0.551
20/2
0.283
17/3 , 18
19/2
0.124
0.454
20/1
0.405
19/1
1.215
39/1
38/1
0.250
0.025
38/2
0.166
25
0.061
24/2
योग . 09.526 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - तुण्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 3230 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन 2054
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- रजोला प.ह.नं. 39, ब. नं. 245, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 03.580 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (1)
(2)
0.105 345/4-5 , 345/6-7
329
0.020 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 330 ,/ 2-5 0.090
0.010 312/2 , 312/3 , 320
318/1
0.030 318/2
0.035
0.065 296 , 297 , 298 , 314/1 , 315/2 , 316
0.220 295 , 299 , 300 , 301
0.015 209 , 210 , 211 , 236/5
0.135 212, 213 , 214 , 215
0.060 294/1 , 317/2
0.240 242/1 , 243/2 , 244/1 , 245/1 , 246/1 , 246/1,
247/1 , 248/1 , 249/1 , 250/1 ,
0.210 290/3 , 293/3
0.045 241, 242/2
0.020 230/3 , 231/3 , 232/3 , 335/3
0.030 236/3 , 238/3 , 239 , 240/3
0.045 280/4, 282/5 , 283/3 , 288/1
0.030 230/4, 231/4 , 232/4 , 235/4
230/1 , 231/1 , 232/1 , 233/1 ,
0.038 234/1 , 235/1
0.040 230/5 , 231/5 , 232/5 , 233/2 , 234/2, 235/5
44/1
0.300
0.035 44/2
0.035 282/3 , 285/1 , 287/3-4-5 , 302/3-4
(1)
(2)
0.350 45/2-3, 46/2 , 47/3-5-6 , 48/5
0.032 177/8
0.055 170/2 , 171/2 , 178/2
0.055 170/3 , 171/1 , 177/6 , 178/1
0.075 163/15, 168 , 169/4
0.089 169/3
0.088 166, 167
0.090 154/1
154/2
0.090 155/3
0.090
0.060 155/4
0.105 158/2 , 159 , 161/9
0.108 158/1
0.045 158/3
0.030 177/1
0.060 177/3
0.120 290/1 ग, 294/4 , 293/1 ग
0.065 290/1 क, 293/ 1 क
0.075 290/5, 293/1 क
0.045 280/2 , 282/2 , 205/2 , 285/2
योग .. 03.580 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रीछननाला जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 मई 2012
क्र. 3322- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम - तून्डवाडा, प.ह.नं. 03, ब. नं. 120, रा . नि. मंडल-चौरई .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 52.154 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नंबर
(हे. में) (1)
(2)
0.900
232, 233
234
0.069
235
1.100
2.841
251/1 , 243/1 , 244/1
262/1
0.121
263/1
1.214
263/3
0.275
230 , 231 , 237 , 238/1 ,
0.800
238/2, 239 , 242
236
1.007
0.142
240/1, 241/1
0.142
240/2, 241/2
240/3 , 241/3
0.141
220/5
0.036
243/2
2.144
244/2
0.162
251/2
0.725
252/2
0.089
255/3
0.041
245/2
0.081
263/2
2.059
(2)
(1)
286/3
0.040
287
1.388
288
0.105
289
0.255
274
5.366
291/1
0.652
0.800
311/1 , 312/1
291/2
0.837
292/1
0.405
292/2
0.304
292/3
0.360
0.405
293 , 295/2
1.000
282/1-2 , 283/ 1-2
285
0.611
1.350
284/1 , 286/2 , 286/4
257/1
0.040
258/1
1.890
1.505
259/1
260
0.267
284/2
1.619
253
0.146
254
1.173
255
0.688
257/2
0.089
258/3
0.502
0.781
261
258/2
0.914
259/2
0.733
265/1
2.184
272/1
0.485
265/2
2.065
272/2
0.607
271
1.376
273/1
0.061
331/1
1.405
0.607
267, 268
0.020
269, 270
275
1.732
0.040
276
0.202
332/1 , 333/1 , 334/1
0.608
277/2, 280
277/5
0.605 2056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
277/6
0.080
0.800
308 , 309 , 310
286/1
0.963
योग 52.154
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- तेन्डवाडा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3323 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिंदवाड़ा
(ख ) तहसील- मोहखेड
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम भाजीपानी खुर्द , प.ह.नं. 38/48 ब.नं.-428, रा . नि. मंडल- सांवरी .
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-26.040 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.336
(2)
(1)
145/1
0.202
11/2
0.405
12
0.016
143
0.093
14/1
0.140
14/2
0.040
108/1
0.968
0.303
108/2
0.809
108/3
0.588
0.223
111/2
112
0.380
120/1
0.089
120/4
0.081
0.040
120/8
0.025
191/4
120/2
0.073
120/5
0.129
120/7
0.040
120/3
0.065
120/6
0.127
122/2
0.015
145/2
0.800
122/3
0.132
145/3
0.115
141/3
0.081
141/4
0.056
0.100
146/1
0.072
189/1
189/4
0.030
146/2
0.664
189/3
1.713
195
0.097
196
0.069
199
1.903
260/1
0.240
260/5
0.003
274/3
0.202
275/2
0.117 भाग 1 ]
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2) 281/7
0.085 323/2
0.405 261/4
0.140 271/1
0.223 261/5
0.006 271/2
0.020 272/3
0.195 261/6
0.160 262
0.089 263
0.178 266
0.023 267
0.068 270
0.178
0.223 272/1
272/2
0.215
0.202 274/1
275/4
0.081 274/2
0.405 274/4
0.101 274/8
0.024 275/3
0.049 283/3
0.053 274/5
0.125 274/6
0.129 281/5
0.101 274/7
0.126 275/1
0.198 276
1.327 278
0.162 279
0.113 281/1
3.002 281/2
0.405 323/3
0.150 281/4
0.202 281/6
0.713 284
1.214 309/2
0.144 309/3
0.108 320
0.450 321/1
0.405 321/3
0.279
(2)
(1)
321/2
0.405
321/4
0.270
0.005
343/1
344
0.020
343/2
0.290
345
0.551
346
0.031
0.045
403
408/3
0.048
408/4
0.096
416
0.030
417
0.100
418/1
0.092
योग .. 26.040
एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बुचनई जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 10 मई 2012
क्र. भूमि संपादन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 2058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील - उज्जैन
(ग) ग्राम-कड़छा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
444/2
0.10
454
0.45
0.55 कुल रकबा :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता-डी.एम.आय.सी. योजना अंतर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- नरवर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.86 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
529/2
0.44
533/1
0.53
529/1
0.13
[भाग 1
(2)
(1)
530
0.14
0.08
531/2
533/3
0.12
0.12
533/4
0.04
531/1
532
0.14
533/2
0.12
कुल रकबा : 1.86
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता- डी. एम . आय.सी. योजना अंतर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 8052- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- सरदारपुर
(ग) ग्राम- बोदली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टर
सर्वे
क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
0.027
0.052
0.405
0.027
(1) 783 784 792 793 789
0.095 भाग 1 ]
2059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
(2)
(1)
1073
0.095
1074
0.003 योग : 0.704
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बदनावर- सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम बोदली में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर , जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम लि. , इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 8057 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-सरदारपुर
(ग) ग्राम- बोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टर
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
सर्वे क्रमांक (1)
248
0.012
249
0.115
250
0.008
252
0.072
253
0.030
500/1
0.010
501/1
0.012
योग : 0.259
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बदनावर - सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम बोदला में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम लि. , इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 8061 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- सरदारपुर
(ग) ग्राम- पसावदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.306 हेक्टर
क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
0.245
सर्वे (1) 36 35 16/4 16/5
(2) 0.003 0.010 0.043 योग : 0.306
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बदनावर- सरदारपुर राजमार्ग क्रमांक 35 पर ग्राम पसावदा में वर्तमान सड़क को चौड़ीकरण निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर, जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम लि. , इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 15 मई 2012
पृ. क्र. 713 - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस 2060
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णनः-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ ग्राम- दावरअली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.06 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
33
0.02
34
0.39
44
0.29
47/1
0.01
0.08
47/2
47/3
0.16
47/4
0.01
49
0.10 1.06
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर ( लालपुर पिकअप वियर पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना , आर.बी.सी. संभाग , करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 714- भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ग्राम -लालपुर
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
2018
2019
(2) 0.01 0.03 0.06
2020 2021
0.02 योग : 0.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर ( लालपुर पिकअप वियर पश्चात्) के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2012
प्र. क्र. 52 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-डबरा
(ग ) ग्राम-मकोड़ा
(घ) (अ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.060 हेक्टर.
(ब) मकान- शून्य, वृक्ष- शून्य, कुंआ शून्य, अन्य संपत्ति-शून्य.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
98
0.009
103
0.181 भाग 1 ]
2061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
(1)
(2)
104
0.110
105
0.086
0.017
107
108
0.108
108/361
0.091
116
0.059
118
0.143
120
0.024
121
0.124
123
0.108
योग : 1.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर ( सिंध परियोजना, द्वितीय चरण ) के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) धारा 6 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग आंतरी , जिला ग्वालियर.
(4 ) भूमि के नक्शे, प्लान एवं सम्पत्ति के विवरण का निरीक्षण-जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 54 -अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग ) ग्राम- कल्याणी
(घ) ( अ ) लगभग क्षेत्रफल - 13.803 हेक्टर. (ब ) मकान- शून्य, वृक्ष- शून्य, कुंआ1 , अन्य संपत्ति-शून्य.
खसरा नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
80/1
0.262
80/2
0.261
(2)
(1)
0.353
97
98
0.049
0.105
99/1
1.274
99/2
100
0.421
0.118
101
0.483
102
110
0.223
110
0.660
0.509
115
117
0.659
118
0.153
0.121
119
120
0.685
121
0.447
124
0.085
1.017
133/1 , 133/1
134
0.569
206
0.380
2.152
209 , 209 , 209
210
0.015
211
0.334
0.066
212/1 , 212/2 , 212/3
0.077
241
242
0.285
243
0.954
243
0.397
0.157
243
244
0.274
244
0.394
248
0.245
13.803
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2062
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012
क्र. डी- 2070-दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. डी- 2074-दो-2-3-2008.- श्री एच. सी. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 21 से 24 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ -ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3791- दो-2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 6 से 7 मार्च 2012 तक, दोनों
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 11 मार्च 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 3793 -दो-3-36-2003.- श्री आर. पी . वर्मा , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3796- दो- 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक. 3666- इक्कीस ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 6 मार्च 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
क्र. सी- 3802-दो-2-27-2011.- श्री जे . पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 24 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3809-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 6 से 7 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 , 9 , 10 एवं 11 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 3813-दो- 2-37-2010.- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2063
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3815 - दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 27 फरवरी 2012 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3817-दो-2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक, पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 से 27 फरवरी 2012 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 3819 -दो-2-53-2007.- श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -
( 1 ) दिनांक 29 फरवरी से 9 मार्च 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) दिनांक 10 से 17 मार्च 2012 तक, आठ दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
2064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 5 मई 2012
क्र. डी- 2147-दो-2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. डी- 2150-दो-3-420-80- भाग दस.- श्री अनिल ठाकरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-जी- 3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री अनिल ठाकरे , सेवानिवृत्त : 28-8-1971 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 28-2-2012 3. नियुक्ति दिनांक 28-8-1971 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 15 वर्ष 6 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से : 24 वर्ष 11 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3 ) में अंकित : 15×15= 225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
6. कालम (4) में अंकित अवधि : 24-12× 15-180 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) . दिन.
टीप.-कालम ( 3 ) एवं (4 ) के खण्ड माहों की संख्या यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए. : 1×7=7 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 412दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान : 240दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 172दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 226 दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस- ब( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
भाग 1 ]
क्र. सी- 3824-दो- 2-32-2011.- श्री ए. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3864- दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 25 से 29 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3866-दो-2-36-2010.-श्री अनुराग श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
2065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 7 मई 2012
क्र. सी - 3960-दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 5 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छब्बीस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 मार्च 2012 से दिनांक 1 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. सी- 3963 - दो-3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 2 से 30 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके , उन्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3965 -दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 28 अप्रैल 2012 से 1 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
2066
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 8 मई 2012
क्र. सी- 3967-दो-2-16-2002.- श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3969-दो - 2-30-2007 .- श्री भरत पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 9 से 20 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री भरत पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भरत पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
क्र. सी- 3971 - दो- 2-60-2009.-श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 22 से 25 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी- 3973 - दो-2-18- ए- 2009.- श्री एस . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 28 मार्च 2012 से 7 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 3978 - दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 9 मई 2012
क्र. सी - 3995 - दो -2-49-2007.-श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2012
क्र. 528-गोपनीय- 2012- दो- 3-70-60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 11 ( घ ) के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है , कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:-
सारणी
नाम
क्रमांक
पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
(3)
नीमच 1 श्री उत्तम कुमार डार्वी
2 श्री आशीष परसाई
शुजालपुर (1)
(2)
(3)
इंदौर 3 श्री पुष्पक पाठक
मऊगंज 4 श्री सतीश वसुनिया
महू 5 श्री नितिन कुमार मुजाल्दा
बीना 6 श्रीमती निधि सक्सेना
7 श्री अजय कुमार
गढ़ाकोटा 8 श्री राजेश जैन
अमरपाटन 9 श्री अभिलाष जैन
खुरई
सबलगढ़ 10 श्री महेश कुमार वर्मा
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 545- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय में , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3) 1
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से.
श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) , अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012
क्र. डी- 2036- तीन- 10-42-75- ( रतलाम- आलोट ) शुद्धिपत्र. - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर अपनी जारी की गई अधिसूचना क्र. डी- 1853- तीन- 10-42-75 ( रतलाम- आलोट ) , दिनांक 12 अप्रैल , 2012 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:-
श्री बी. एल . प्रजापति, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , जावरा आलोट में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे के स्थान पर प्रत्येक माह " एक सप्ताह " बैठक करेंगे पढ़ा जावे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2012
Shri B. L. Prajapati , IInd Additional District & Session Judge ( FTC ) , Jaora to Alot will held its sitting for " one week " in each month instead of seven days .
जबलपुर, दिनांक 8 मई 2012
क्र. डी- 2187- तीन 10-42-75-( होशंगाबाद- इटारसी) शुद्धिपत्र. - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर अपनी जारी की गई अधिसूचना क्र. डी- 1851- तीन-10-42-75 (होशंगाबाद- इटारसी ) , दिनांक 12 अप्रैल , 2012 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:-
श्री लाल सिंह दुवासा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद, इटारसी में भी प्रत्येक माह 7 दिवस बैठक करेंगे के स्थान पर प्रत्येक माह " एक सप्ताह " बैठक करेंगे पढ़ा जावे.
[भाग 1 Shri Lal Singh Duwasha , IIIrd Additional District & Session Judge , Hoshangabad to Itarsi will held its sitting for " one week " in each month instead of seven days .
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012
क्र. सी- 3798 - दो-2-28-2011.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , एस. के . साहा , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2012
क्र. 531 - Confdl . - 2012- II- 2-36-07.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित श्रम न्यायाधीश ( एंट्री लेवल ) , श्रम न्यायालय को श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड ) के पद पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है:-
सारणी
क्र.
नाम तथा पदनाम
टिप्पणी
श्रम न्यायाधीश
(सिलेक्शन ग्रेड) में
नियुक्तदिनांक
(2)
(1)
(3)
1
21 मई 2011
श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी, श्रम न्यायाधीश, भोपाल.
2
21 मई 2011
श्रीमती किरण बाला पाठक, श्रम न्यायाधीश, सतना.
(4)
श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड ) के पद पर श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड ) के पद पर क्र. 533 -गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को पदोन्नति पर उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में अंकित पद पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690-1080-49,090-1230-56,470 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
भाग 1 ]
2069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के कहां से
पदस्थापना के जिले का नाम
संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट
श्री राजदीप सिंह ठाकुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2
बरेली
बरेली
रायसेन
श्री विवेक सिंह रघुवंशी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3 श्रीमति दिव्यांगना जोशी पाण्डे रायसेन
रायसेन
रायसेन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
4
आगर
आगर
श्री वैभव मण्डलोई
शाजापुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
5
खातेगांव खातेगांव
देवास
श्री धरमपाल सिंह सिवाच
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
क्र. 534- गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के पदधारक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, श्री कुलदीप जैन, उप सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को उनके वर्तमान पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 533-गोपनीय- 2010 -दो- 3-1-2010 ( भाग - ए ) , जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2010 के अनुक्रम में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से वेतनमान रुपये 43,690-1080-49,090-1230-56,470 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
जबलपुर, दिनांक 3 मई 2012
क्र. 538 -गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित 2070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2012
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1 श्री रामप्रकाश कतरोलिया
ग्वालियर 2 श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह
जबलपुर 3 श्री विवेक सक्सेना
बड़वाहा 4
इंदौर श्री आशुतोष शुक्ला
5 श्री कंचन सक्सेना
चाचौड़ा सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
(6)
(5)
ग्वालियर
ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जबलपुर
जबलपुर ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मण्डलेश्वर
बड़वाहा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
इंदौर
इंदौर
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
चाचौड़ा
गुना
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2012
क्र. 549 - गोपनीय - 2012- दो- 3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को , जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है , और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी ) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक .....) , क्रमशः 2 मार्च, 2012 एवं 26 अप्रैल, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:-
नाम
क्र.
सारणी
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(1)
(2)
1
श्री देवदत्त
2
श्री सुधीर सिंह निगवाल न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(3)
(4)
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.