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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 June 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
22
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-06-01.22.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012- ज्येष्ठ 11 , शक 1934

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 मई 2012

क्र. ई . - 1-179-2011-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है : -

स. क्र. अधिकारी का नाम

सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला (1)

(2)

(3) 1

उज्जैन सुश्री अनुग्रह पी

2071

(1)

(2)

(3) 2

रीवा श्री बी. विजय दत्ता

3 श्री हरजिंदर सिंह

होशंगाबाद 4

ग्वालियर श्री मोहित बुंदास

5

बैतूल सुश्री नेहा मार्ष्या

6

सीहोर सुश्री रूचिका दिवाकर

7

जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन

इंदौर 8 श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी

9

सागर श्री विजय कुमार जे.

(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

2072

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. ई. 5-850 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री बी . एम. शर्मा, आय.ए.एस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 18 जून से 7 जुलाई 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून एवं 8 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अशोक चौहान राप्रसे . , अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी . एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक चौहान , कलेक्टर, जिला धार के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-570 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आय.ए.एस. आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 23 से 30 मई 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

क्र. ई . 5-776- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, आय.ए.एस. , कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 16 से 23 मई 2012 तक, आठ दिन के एक्स इंडिया अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण सिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री बी . चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-845 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आय.ए.एस. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 11 से 30 जून 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-631 - आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री संजय दुबे , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक भाग 1 ]

2073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को दिनांक 2 से 23 जून 2012 तक बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, आय.ए.एस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 18 मई 2012

क्र. ई. 5-781 - आयएएस लीव- एक-5-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आय.ए.एस. , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 12 से 23 जून 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. ई. रमेश कुमार , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री माथुर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 मई 2012

क्र. एफ. ए. - 5-08-2011 - एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025- 01-2012- यूएस - ।। , दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा न्यायाधीश के पद पर की गई है ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 3 अप्रैल 2012 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

क्र. एफ. ए. - 5-13-2011 - एक( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचन्द गर्ग, अपर न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर जिनका कार्यकाल भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2012- यूएस - ।। , दिनांक 3 अप्रैल 2012 द्वारा दो वर्ष अवधि बढ़ाई जाने से अपने पद का कार्यभार दिनांक 10 अप्रैल 2012 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय शर्मा , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

क्र. ई. 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आय.ए.एस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 3 से 7 मई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी 2074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 24-2011- इक्कीस - ब( एक) -3192-11-1383- 12.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 24-2011- इक्कीस - ब ( एक ) -3192-011 , दिनांक 13 सितम्बर 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , श्रीमती सईदा बानो रहमान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन , विशेष न्यायालय, भोपाल की न्यायाधीश को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .

F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) 3192-11-1283-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , and in supersession of the department's Notification F.N.17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) 3192-11 , dated 13th September 2011 , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints Smt . Sayeeda Bano Rehman , Additional Sessions Judge & Judge of the Special Court , Bhopal , under the Electricity Act , 2003 as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the Prevention of Corruption Act, 1988 .

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

फा. क्र. 1 ( अ ) 02-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर हेतु स्वीकृत उप महाधिवक्ता के एक पद को समाप्त कर एक अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद पारिश्रमिक रुपये 25,000/- ( पच्चीस हजार केवल ) प्रतिमाह अथवा भविष्य में पारित आदेशानुसार परिवतर्नीय पर एतद्वारा सृजित करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता 01 वेतन 001 अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ . क्रमांक 502 - आर.631- बजट 8 - चार , दिनांक 24 अप्रैल 2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है. अतः यह विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 मई 2012

संशोधन आदेश

फा. क्र 1 (सी) -13-2005- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2012 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-

उक्त आदेश के पैरा 1 की पंक्ति 4 में ( अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के स्थान पर ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , की धारा 15 पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) -47-2004 - इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वार श्री संभाजीराव गावडे पुत्र स्व. श्री बालासाहेब गावडे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये धार सत्र खण्ड के धार राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, धार नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.- श्री संभाजीराव गावडे की जन्मतिथि 24-11-1975 चौबीस नवम्बर उन्नीस सौ पिचहत्तर अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24-11-2037 चौबीस नवम्बर दो हजार सैंतीस को पूर्ण होगी . ) भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

भोपाल , दिनांक 22 मई 2012

फा. क्र. 17 (ई ) -105-2007- इक्कीस- ब( दो ) .- दिनांक 10 नवम्बर 2007 द्वारा श्री आर. के. दुबे , अधिवक्ता, निवासी- शांति नगर , जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 23 जून 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र. 17 (ई ) -489-2008- इक्कीस- ब( दो ).- दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा श्री जे . पी . पटेरिया, अधिवक्ता, निवासी- म. नं. 529, मदन महल चौक, नरसिंह वार्ड, जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र. 17 ( ई ) -322-2006 - इक्कीस - ब (दो ) .- दिनांक 25 जनवरी 2006 द्वारा श्री सुरेश कुमार कक्कड़ा, अधिवक्ता, निवासी- सदर बाजार, जिला सागर को जिला मुख्यालय, सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 5 अप्रैल 2012 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , सागर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17 (ई ) -20-2008- इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 5 मई 2008 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, निवासी- गुरू मोहल्ला, तह. पाटन, जिला जबलपुर को तहसील पाटन , जिला जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनके द्वारा दिनांक 5 मई 2008 को त्याग- पत्र दिये जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील पाटन, जिल जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र. 17 (ई ) -192-2006-इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 6 नवम्बर 2006 द्वारा श्री सुभाष गुप्ता, अधिवक्ता, निवासी - जय नगर, लेबर चौकी, यादव कालोनी , जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 2 दिसम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 मई 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 280-76- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा श्री एच. के. सरीन , भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर " दिल्ली " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी :-

1. श्री एच. के. सरीन- स्वयं (31 मार्च से 2 अप्रैल 2012 तक) 2. श्रीमती रीना सरीन- पत्नी (9 फरवरी से 2 अप्रैल 2012 तक) (2) श्री एच. के. सरीन , भापुसे का उक्त अवकाश यात्रा के दौरान दिल्ली प्रवास पर स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा स्वीकृत दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश निरस्त करते हुये तथा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, इन्हें दिनांक 31 मार्च से 7 अप्रैल 2012 तक आठ दिवस का लघुकृत अवकाश दिनांक 8 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर दिल्ली सपत्नीक जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. श्री एच. के. सरीन-स्वयं (31 मार्च से 8 अप्रैल 2012 तक) 2. श्रीमती रीना सरीन- पत्नी

( 9 फरवरी से 8 अप्रैल 2012 तक) ( 2) पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेंगी.

2076

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

भोपाल, दिनांक 18 मई 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 55-94- ब- 2-दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक ) , पु. मु. भोपाल मध्यप्रदेश को दिनांक 25 अप्रैल से 7 मई 2012 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2012 तक चार दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत तेरह दिवस के अर्जित अवकाश में से उक्त चार दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

(3 ) पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 22 मई 2012

क्र. एफ 1 (ए) 211-1996- ब-2- दो.-डॉ. मयंक जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन को Mid Career Training Programme Phase - IV में दिनांक 14 मई से 22 जून 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 25 जून से 6 जुलाई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 12 जुलाई 2012 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. मयंक जैन, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन का कार्य श्री राकेश गुप्ता , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन द्वारा अपने कार्यों के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मयंक जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) डॉ. मयंक जैन, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लेखित अधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जायेंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मयंक जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मयंक जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 162-94- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 9, 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " जम्मू कश्मीर" अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री आदर्श कटियार

2. श्रीमती भारती कटियार

पत्नी 3. कुणाल कटियार पुत्र

पुत्री

4. कु. सौम्या

माँ

5. श्रीमती चंचल कटियार

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आदर्श कटियार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्य पुलिस महानिरीक्षक ( पश्चिम) , रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

2077

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 25 मई 2012

क्र. एफ-1 ( ए ) -107-86- ब- 2-दो. श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 मई से 2 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 3 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार दार्जिलिंग , गंगटोक अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री व्ही. के. सिंह

पत्नी 2. श्रीमती तुहिन सिंह

3. कु. ज्योत्सना सिंह

पुत्री

4. कु. रश्मि सिंह

पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री व्ही . के. सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 मई 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस ब ( एक) -1559-12.- मध्यप्रदेश बिशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं . 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारंणी

न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(1)

(2)

7 श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर .

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

मुख्यालय

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष, न्यायालय का नाम

(3)

(4)

इन्दौर विशेष न्यायालय क्रमांक -1 , इन्दौर 2078

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) -1559-12 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this Department's Notification F.No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One) , dated 2nd March 2012 , namely:---

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial No. 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Headquarters Name of the Judge

(1)

(2)

Name of the Special Court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011 (3)

(4) 7 .

Indore

Special Court No. 1 , Indore

Shri Pankaj Gaur, Additional Sessions Judge & Special Judge of Special Court No. 5 , Electricity Act, Indore .

This Notification shall come into force with immediate effect .

भोपाल , दिनांक 11 मई 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक) -1559-12 .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: --

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

अनुक्रमांक (1)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

मुख्यालय के स्थान (3)

अधिकारिता (4)

इन्दौर

राजस्व जिला देवास , रतलाम, शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर, नीमच और धारा का समाविष्ट क्षेत्र.

7 श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम , इन्दौर तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One) -1559-12 .- In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 the State Government in consultation with the High Court भाग 1 ]

2079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

ofMadhya Pradesh hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F.No. 17 (E) 8-2012 - XXI- B( One) , dated 2nd March 2012, namely: -

AMENDMENT

In the said Notification, in the table , for serial No. 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely: --

TABLE

S. No. Name of Authorized Officer

(2)

(1)

7. Shri Pankaj Gaur , ASJ , Special Judge of Special Court No. 5 , Electricity Act, Indore & Presiding Judge Special Court No. 1 , Indore .

This Notification shall come into force with immediate effect .

Jurisdiction

Place of Headquarters

(3)

(4)

Indore

Area comprising of Revenue Districts Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch & Dhar .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 मई 2012

क्र. एफ- 2-01-2009- ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 ) / 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 39,26,50,000/ - ( रुपये उन्नचालीस करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:-

क्र. (1)

आदेश क्र. व दिनांक (2)

निहित दर (3)

(रुपये लाख में)

प्रत्याभूति राशि (6)

प्रत्याभूति दी गई

(4)

1

8.30% क्रमांक एफ 2-4/2002/ई/चार, दिनांक 21-2-2003.

2

12% 557/703/4/एन -3/92, दिनांक 11-2-1992 .

प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि (5)

18-2-2012

3761.50

ऋण पत्र

165.00 12-2-2012

ऋण पत्र

3926.50

कुल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय चौबे , अवर सचिव.

2080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 मई 2012

क्र. एफ- 11-17-2008- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-17-2008- तीस, दिनांक 21 नवम्बर 2008 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 नवम्बर 2008 को किया गया था.

(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 4683 - संर-2009 , दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .

(3 ) अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

राज्य जिला तहसील स्थल

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल स्वामित्व

राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

सम्मिलित होना है

(1) (2) (3) (4)

(5)

(7)

(9)

(6),

(8)

नहीं.

0.042

आबादी

मध्यप्रदेश भिण्ड अटेर घिनौची

0.042

बारादरी एवं बगीचा ( महल) .

0.042

0.115

119 123 121 137

(4 ) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक , 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार , मध्यप्रदेश , भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ- 11-6-2008- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .

भाग 1 ]

2081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

राज्य

स्थल

स्मारक का नाम राजस्व खण्ड

स्वामित्व

जिला तहसील

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है

क्रमांक जिसे

अथवा नहीं

संरक्षण में सम्मिलित करना है

(2)

(1)

(4)

(5)

(9) (3)

(6)

(7)

(8)

मध्यप्रदेश खरगौन खरगौन

631

0.012

नहीं.

मध्यप्रदेश शासन, ऊन बुजुर्ग हाटकेश्वर मंदिर

आबादी.

हेक्टेयर .

क्र. एफ- 11-9-2010- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

राज्य

स्थल

स्वामित्व

जिला तहसील

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है

अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

मध्यप्रदेश उमरिया पली

186

1.20

हां.

मढ़ी

सीतामढ़ी

मध्यप्रदेश शासन,

हेक्टेयर . राजस्व विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.

2082

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2012

क्र. एफ 3-11-2009- छब्बीस - 2.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए- 3-03-2012 - एक( 1 ) , दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा माननीय श्री बालेन्दु शुक्ल , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को मंत्री दर्जा प्रदान किया गया है.

राज्य शासन , एतद्वारा अध्यक्ष , मध्यप्रदेश, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-

क्र. (1)

सुविधा का नाम (2)

देय सुविधाएं (3)

1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता

रुपये 13,000/- प्रतिमाह

2 यात्रा/ दैनिक भत्ता

राज्य शासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति

1

3 वाहन

4

1

वाहन चालक

5

120 लीटर प्रतिमाह

पेट्रोल सीमा

6 यात्रा सुविधा

वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी

7

विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय चिकित्सा सुविधा

सेवाओं के अनुरूप.

निजी स्टाफ

8

निजी सचिव-एक

निजी सहायक- एक

भृत्य -दो

कार्यालय- एक

9 दूरभाष

निवास- एक

10 दूरभाष व्यय सीमा

रुपये 30,000/ - प्रति वर्ष प्रति दूरभाष ( किराया छोड़कर ) 11

रुपये 20,000/- प्रतिमाह

किराये के आवास की सुविधा

नोट.- किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 120 लीटर प्रतिमाह के मान से होगी .

( 3 ) उपरोक्त सेवा शर्ते वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-15-2010- नियम- चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 एवं 29 फरवरी 2012 में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.

(4 ) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.

भाग 1 ]

2083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 मई 2012

क्र. एफ- 3-124-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1973 ) की धारा 17 - क ( 1 ) के तहत आमला विकास योजना प्रारूप 2021 हेतु निम्नानुसार समिति गठित करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

पद/व्यक्ति का नाम

अधिनियम की

संस्था का पता

धारा 17( 1 )

की उपधारा

(2)

(1)

(3) क

अध्यक्ष

पंचायत में सम्मिलित ग्राम

समिति में पद (4)

(5)

सदस्य

नगरपालिका परिषद्, आमला

ख

अध्यक्ष

जिला पंचायत, बैतूल ग

संसद सदस्य

बैतूल

ग

विधायक

आमला

ड

लागू नहीं

लागू नहीं च

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

जनपद पंचायत, आमला

छ

1 सरपंच

तोरणवाडा 2 सरपंच

कनोजिया 3 सरपंच

देवगांव

4 सरपंच

रमली

5 सरपंच

नांदपुर

6 सरपंच

रंभाखेडी 7 सरपंच

परसोडा 8 सरपंच

हसलपुर 9 सरपंच

ससाबड 10 सरपंच

आवरिया ज

1 प्रतिनिधि

सदस्य खिडकी कलाँ, तोरण वाडा

सदस्य कनोजिया, खानापुर

काजली

सदस्य रमली

सदस्य

सदस्य नांदपुर, सेमरिया, सांवरिया कमली

सदस्य केदारखेडा ( नांदीखेडा)

सदस्य परसोडा, नयेगांव

सदस्य हसलपुर

ससाबड

सदस्य

सदस्य घौसरा -खिडकीखुर्द

इन्टीट्यूट आफ टाऊन प्लानर्स

इंडिया का प्रतिनिधि

2 प्रतिनिधि

सदस्य

इन्टीट्यूट आफ इंजिनियर

इंडिया का प्रतिनिधि

3 प्रतिनिधि

सदस्य

इन्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्टचर

इंडिया का प्रतिनिधि 4 प्रतिनिधि

कलेक्टर, बैतूल 5 प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण

विभाग आमला/बैतूल.

6 प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आमला/बैतूल.

7 प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

आमला/बैतूल.

झ

संयुक्त संचालक समिति संयोजक

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल.

संयोजक 2084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

क्र. एफ 3-152-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश शासन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 ( क) ( 1 ) के अन्तर्गत बांधवगढ़ विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 ( क) ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

व्यक्ति का नाम

धारा 17(1) की उपधारा

(1)

(2)

कोई नहीं

(क)

अध्यक्ष

(ख)

संस्था/पता

समिति में पद

(4) (3)

सदस्य जिला पंचायत , उमरिया

लोक सभा सदस्य

सदस्य संसदीय क्षेत्र, शहडोल

(ग)

विधायक

(घ)

सदस्य विधानसभा क्षेत्र, मानपुर

कोई नहीं

(ङ)

अध्यक्ष

(च)

सदस्य जनपद पंचायत, मानपुर

सरपंच

(छ)

सदस्य ग्राम पंचायत, बरबसपुर

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, चंदवार

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, चंसुरा

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, झाल

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, चितरांव

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, नौगंवा

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत , टिकुरीटौला

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, धमोखर

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, घघड़ार

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, मुड़गुड़ी

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोड़ार

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, सरसवाही

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, ददरोड़ी

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , मझगंवा

सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत , रोहनिया

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सिगुड़ी

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पलझा

कलेक्टर

सदस्य

जिला उमरिया

(ज)

कांउसिल ऑफ आर्कीटेक्चर

का प्रतिनिधि.

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स

का प्रतिनिधि.

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य

यांत्रिकी.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग वन मंडलाधिकारी वन मंडल (झ)

समिति का संयोजक- उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , शहडोल , ( म.प्र. )

नई दिल्ली

सदस्य

सदस्य

उमरिया

सदस्य

उमरिया

सदस्य

उमरिया

सदस्य

संयोजक .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश राजगढ़, दिनांक 14 मई 2012

क्र. सं.रो.नि. - 2012-9315.-- राजगढ़ जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , उल्टी- दस्त के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.

अतः मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक संक्रामक रोग विनिमय , 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण राजगढ़ जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूँ कि : -

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों के उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

1. बासी मिठाइयों या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, मांस, मछलियों , अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.

2. ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल - सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय , काफी, शर्बत , मांस- मछली, अण्डे आईसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में इस क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार

2085 कर एवं पकाये हुये भोजन न तो लायेगा और ना ही ले जायेगा.

( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने हटाने व नष्ट करने के लिए अभिप्रेरित हैं , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं: - 1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .

2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.

3. ऐसे आरक्षक जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.

4. स्वास्थ्यअधिकारी/ स्वच्छता निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक, जिला राजगढ़.

5. समस्तमुख्य नगरपालिका अधिकारी , जिला राजगढ़.

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , राजगढ़/ ब्यावरा /नरसिंहगढ़ /सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखरों, जल कुण्डों, सण्डासों , संक्रामक बिस्तरों , कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणुनाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हों तक प्रभावशील होगा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

2086

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 17 मई 2012 क्र. 310- राजस्व 4-आर.एम. 2012

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल जरिये कलेक्टर , सतना.

प्रथम पक्ष के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना

द्वितीय पक्ष सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( प्रथम पक्ष ) के ज्ञाप क्रमांक एफ- 12-02/2012/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना के रेल्वे लाईन एवं सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम सोनवारी की भूमि रकबा 2.54 हे. ग्राम गिरगिटा की 1.971 हे . ग्राम लखवार की 9.338 हे. एवं ग्राम लखनपुर की 0.333 हे. तथा ग्राम हरनामपुर की आराजी क्रमांक 532/398 का अंश रकबा 0.50 डि. इस प्रकार कुल 14.382 हेक्टेयर निजी भूमि के भू- अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुये उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मे. के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड के रेल्वे लाईन एवं सड़क निर्माण के लिये आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिये उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुये के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड मैहर, जिला सतना की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है. यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है : -

1.

यह कि द्वितीय पक्ष, के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना का व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्शियल एवं प्रिंसिपल आफीसर ऑफ कंपनी हूं.

2.

भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी , जिसका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी .

3. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

4.

भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा.

5. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.

6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .

7. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर जो भी कार्यवाही करेंगे , मान्य होगी.

8.

भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां , अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

2087 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

10. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

13.. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

15. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जलस्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी.

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें, मान्यहोगी.

हस्ता./-

(के. के. खरे ) कलेक्टर, जिला सतना, ( मध्यप्रदेश ) .

हस्ता./- ( कुशल सिंह सिंधवी ) व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्शियल एवं प्रिसिंपल आफीसर ऑफ कंपनी के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

साक्षियों के हस्ताक्षर

साक्षी क्रमांक -1 (पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता )

Sd./-

साक्षी क्रमांक 1 हस्ता./-

नाम : नागेन्द्र सिंह S/0 श्री R.D. Singh

( Rajiv Dikshit ) Dy. Collector , Satna.

पता : Bahaar , Satna .

साक्षी क्रमांक-2 हस्ता./-

साक्षी क्रमांक-2 Sd./-

नाम : सुनील त्रिपाठी S/0 एल.पी. त्रिपाठी

( Ashutosh Tiwari ) पता : पन्ना रोड, सतना.

ASO Collectorate (Food) , Satna .

2088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 167-सामान्य- शाखा- 12.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग " मंत्रालय " वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 19- 196-2003 - एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून, 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त शासन आदेश की कंडिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जिला चिकित्सालय, सतना का नामकरण " सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय , सतना " किये जाने का आदेश दिया जाता है.

के. के. खरे, कलेक्टर.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 मई 2012 क्र. एफ- 12-1 - रा.स. यू.ए. -5-2004-775.- इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-1- रा.स. -यू.ए. - 5- 2004-820, दिनांक 18 मई 2010 के अनुक्रम में एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति द्वारा डॉ. पीतम चंद्र, संचालक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान , नबी बाग , भोपाल को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( दस ) के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .

कुलाधिपति , जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के उपसचिव .

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल

प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स , भोपाल भोपाल , दिनांक 24 मई 2012

क्र. -282-2006 .- मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के आदेश क्र. 311-282-2006 , दिनांक 13 दिसम्बर 2007 द्वारा जिला फोरम विदिशा में स्वीकृत उच्च श्रेणी लिपिक ( लेखा ) का पद जिला फोरम, इन्दौर की स्थापना के लिए स्थानांतरित किया गया था. उक्त पद जिला उपभोक्ता फोरम विदिशा को तत्काल प्रभाव से वापिस किया जाता है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,

जी. के . शर्मा , रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश सागर, दिनांक 25 मई 2012

क्र. 2012-1336.-मध्यप्रदेश पशु ( नियंत्रण ) अधिनियम , 1976 की धारा 4 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिक निगम, सागर द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर , 2002 में प्रकाशित नगरपालिक निगम , सागर पशु ( नियंत्रण ) आदेश 2001 सम्पूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र पर प्रभावशील किये जाने के परिणाम स्वरूप निगम सीमा क्षेत्र के भीतर पशुओं को रखा जाना निषेधित किया गया है.

अतः, नगर निगम, सागर सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित पशुपालकों को अपने पशुओं को निगम सीमा के बाहर स्थित चिन्हित ग्रामों में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है . अनुविभागीय अधिकारी , सागर द्वारा निम्नांकित ग्रामों को चिन्हित किया गया है.

( 1 ) ग्राम भैंसा, प.ह.नं. 45, ( 2 ) ग्राम पगारा , प.ह.नं. 44, ( 3 ) ग्राम कुडारी , प.ह.नं. 42 , (4 ) ग्राम कपूरिया, प.ह.नं. 43, (5) ग्राम पथरिया हाट, प.ह.नं. 47, (6 ) ग्राम विहारीपुरा , प.ह.नं. 46, ( 7 ) ग्राम अमावनी, प.ह.नं. 46 , (8 ) ग्राम गढोलीखुर्द, प.ह.नं. 46, (3 ) ग्राम बेरखेड़ी सुबंस, प.ह.नं. 48 , ( 10 ) ग्राम सिलेरा, प.ह.नं. 48, (11 ) ग्राम हपसिली, प.ह.नं. 48 , ( 12) ग्राम बम्होरी रैगुवा , प.ह.नं. 49 , ( 13 ) ग्राम रजौवा , प.ह.न. 52 , (14) ग्राम बदौना, प.ह.नं. 51 , ( 15 ) ग्राम आमेठ, प.ह.नं. 53, ( 16 ) ग्राम अर्जुनी, प.ह.नं. 53 , ( 17 ) ग्राम बर्नावद, प.ह.नं. 59 , ( 18 ) ग्राम बम्होरी वीका, प.ह.नं. 61 , ( 19 ) ग्राम मेनपानी, प.ह.नं. 62 , ( 20 ) ग्राम मझगुवां अहीर, प.ह.नं. 54, ( 21 ) ग्राम मझगुवां ग्रंट, प.ह.नं. 54, (22) ग्राम मझगुवां प.ह.नं. 84, ( 23 ) ग्राम रतौना, प.ह.नं. 50, ( 24 ) ग्राम लहदरा , प.ह.नं. 50, ( 25 ) ग्राम कैरवना , प.ह.नं. 80, ( 26 ) ग्राम रूसल्ला, प.ह.नं. 78, ( 27) ग्राम बम्होरी डूढर, प.ह.नं. 85 , ( 28 ) घ्राम सानौधा, प.ह.नं. 99 , ( 29 ) ग्राम सेमरावाग, प.ह.नं. 70, ( 30 ) ग्राम पटकुई, प.ह.नं. 69 , ( 31 ) ग्राम सिरोंजा, प.ह.नं. 74, ( 32 ) ग्राम बडतूमा, प.ह.नं. 75 , ( 33 ) ग्राम तालचिरी , प.ह.नं. 146.

अतः समस्त पशु पालक जो निगम सीमा क्षेत्र के भीतर पशुओं को रखकर दुग्धशालिक/डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं , वे इन उपरोक्त दर्शाये चिन्हित ग्रामों में स्वयं के व्यय पर व्यवस्थापित होकर दुग्ध/ डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं .

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर.

भाग 1 ]

2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. भू- अर्जन- 12-42.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) भदौनी

(4) 0.06 निजी भूमि (1) शाजापुर

(2) शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) भदौनी- सारली सड़क मार्ग में ली गई भूमि.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शाजापुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जाता है.

शाजापुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. भू- अर्जन- 2012-141 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में)

(4) 1.63

(3) बावडीखेडा

(1) शाजापुर

(2) नलखेड़ा

योग . 1.63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर, ( म. प्र. ) .

(6) खनोटा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बाबत्.

नोट.- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर नलखेडा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12-217.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने 2090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग रकबा (हैक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

सतवास पोखरबुजुर्ग कृषि भूमि रकबा 1.408 नोट. - भूमि के नक्शा व ( प्लॉन ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास,

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने के कारण .

(2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा ( म. प्र. ) .

( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 30 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 7 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 2.371 (1) सीहोर नसरूल्लागंज

(3) नीलकंठ

( 2

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग , सीहोर.

नीलकंठ- मंडी सड़क निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]

2091

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2)

नसरूल्लागंज

(3) मण्डी

0.428 सीहोर

(2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग, सीहोर.

नीलकंठ-मंडी सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 23 मई 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1)

(3)

(2)

सीहोर

14.157

बरखेड़ी

श्यामपुर

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरखेड़ी

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बरखेड़ी जलाशय शीर्ष भाग निर्माण.

संभाग, सीहोर.

जलाशय की नहर निर्माण.

3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-19-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमिका लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) मण्डला

(4) 0.12

(3) इलाही

(2) घुघरी

प.ह.नं. 81

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग ,

जबलपुर.

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

2092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 7 मई 2012

क्र. 6101 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट

(2) किरनापुर

(3) रजेगांव प.ह.नं. 6

(4) 0.267 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( सेतु निर्माण ) सिवनी, जिला सिवनी.

बालाघाट- गोंदिया मार्ग के कि.मी. 25/8 में बांध नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) , उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 863 - भू.-अ-पुन.- 2011-प्र. क्र. 29-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन- आबादी

ग्राम का नाम

तहसील

जिला

(3) धनोरा

लगभग क्षेत्र (वर्ग मी. में) (4) 209.00 (2) बड़वानी

(1) बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा.वि. प्रा. स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी .

(6) सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 862- भू. -अ-पुन.- 2011-प्र. क्र. 30-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]

2093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम लगभग क्षेत्र (हे. में) (4) 0.316 (2) बड़वानी

(1) बड़वानी

(3) पिछौड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा.वि. प्रा. स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी .

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 10 मई 2012

प्र. क्र. 293-82 - वर्ष 2011-12 - पत्र क्र. 217 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2) गाडरवारा

(4) 0.168 नरसिंहपुर

मरका नं. बं. 365 प. ह. नं. 66

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सडूमर शाखा नगर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. नहर संभाग क्र. 1 , करेली.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय , भू- अर्जन शाखा , कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2094

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2012

क्र. 10- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर

2.609

बनवार

योग .. 2.609

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की कार्यपालन यंत्री, हरसी

शाखा डी-2 एवं 1 एल उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा, जिल ग्वालियर.

माइनर व 17 एम माइनर

के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 11 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर

6.742

पुराबनवार

योग .. 6.742

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी

उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा , जिल ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं 1 एल माइनर व 17 एम माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 16 मई 2012

प्र. क्र. 01 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात- 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है ( हे. में ) (4) (1) भोपाल

बावड़िया

कला.

टी . टी . नगर वृत्त भोपाल.

147/2छ 0.154 147/2 च 0.154 147/2 घ 0.154 147/2 ड 0.154 147/2 क 0.259 147/2/1 ग 0.051 147/2/2 ग 0.051 147/4/9 0.263 147/4/8 0.170 147/6/6 0.263 147/7/1/क 0.603 योग .. 1.078

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक 2, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल.

कोलार रोड से होशंगाबाद रोड (एन. एच. 12 को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क 60 मीटर/ 24 मीटर) हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी , तहसील टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 मई 2012

क्र. 1204- भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन 2096

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(4) 4.240

(3) कोटी देवार्थ

(2) हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की शिल्परी माइनर एवं जोरी माइनर की जोरी सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1206- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: --

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) रीवा

(3) शिल्परी

(4) 3.080 हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा. (5)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की शिल्परी माइनर एवं आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1208 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]

2097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(3)

(1) रीवा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.420

खौर 146

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की जोरी माइनर की जोरी सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1210- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि, के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) रीवा

(3) खौर 145

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.020 (2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की लक्ष्मणपुर शाखा नहर एवं शिल्परी वितरक की खौर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1212 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 2098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4) 4.000 रीवा

(3) जोरी

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की जोरी माइनर की जोरी सब- माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

रीवा

(4) 0.560 (2) हुजूर

(3) लक्ष्मणपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की लक्ष्मणपुर शाखा नहर की लक्ष्मणपुर माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2099 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 21 मई 2012

क्र. 5596- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6) ब्यावरा

0.400

राजगढ़

कुशलपुरा

(5) संभाग, राजगढ़ . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कुशलपुरा तालाब की नहरों एवं उप नहरों के निर्माण क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

0.180

राजगढ़

सुन्दरहेड़ा

0.550

राजगढ़

जरकडियाखेड़ी

0.150

बरग्या

राजगढ़

0.225

राजगढ़

परसूलिया

रलायती

0.303

राजगढ़

0.060

राजगढ़

राजपुरा

0.300

राजगढ़

गेहूँखेड़ी

0.100

प्नाली

राजगढ़

0.075

राजगढ़

माधोपुरा

0.078

राजगढ़

बख्तावरपुरा

0.200

राजगढ़

गुजरीबे

योग .. 2.621

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 21 मई 2012

क्र. 3467- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा 2100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) उमरेठ

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .

दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

ग्राम- आम्बाझिरी ब. नं. - 01 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ.

रकबा 10.275 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3468 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(4)

(5)

(2) उमरेठ

(1) छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .

ग्राम -दबक ब. नं. - 262 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ .

(6) दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 06.675 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

2101 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3469 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न इससे अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6) (2) उमरेठ

(1) छिंदवाड़ा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. )

(3) ग्राम-पाथरपूंजी ब. नं.- 326 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ.

दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(4) रकबा 06.690 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2102

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 22 मई 2012

प्र. क्र. 03 - अ-82-2011-12- क्र. 1951- भू-अर्जन-2002.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) उमरिया

(2) पाली

53.043

(1) मालाचुआ

18.411

(2) औढ़ेरा

0.660

(3) आमगार

5.427

(4) रौगढ़

योग .. 77.541

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मालाचुआ जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना.

क्र. 1952- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) उमरिया

बांसा

81.915 (2) मानपुर

1.850

दुलहरा

कछौहा

4.806

2.301

रिझौहा

कठार

1.671

कोलर

3.579 योग .. 96.122

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) वनदेही जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वनदेही जलाशय योजना.

क्र. 550- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) उमरिया नौरोजाबाद देवदण्डी

19.229

3.540

महुरी

बिजौरा

5.886

धनवार

5.248

धनवाही

6.441

लहंगी

1.687

1.755

डगडौआ

देवरी

3.423

3.342

मसूरपानी

मोहगवां

0.525

2.755

झींकाताल

4.180

बड़ागांव

सस्तरा

0.462

58.473

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

धनवाही व्यपवर्तन योजना कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 23 मई 2012

प्र. क्र. 5- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) कदारी

(4) 15.500 छतरपुर छतरपुर

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

प्र. क्र. 6- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)

(1)

(4)

(3) पिपौराकलां

1.763 छतरपुर छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 25 मई 2012

क्र. 90 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

1.125

भाटखेड़ी

इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) .

योग .. 1.125

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर ( म. प्र. ).

बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत महू- घाटाबिल्लोद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत महू- घाटाबिल्लौद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 28 मई 2012

क्र. 1449- प्रशा.- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3) (2) रामपुरबाघेलान चोरमारी

सतना

(4) निजी भूमि 0.520

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. क्र. 1451- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सतना

(4) 1.58 (2) रघुराजनगर

(3) खम्हरिया तिवरियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहरके निर्माण में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1453- प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वाराद्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) सतना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.78 (2) रघुराजनगर

(3) जमोड़ी कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहरके निर्माण में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012

न. प्र. क्र. 161-2011 - एल.ए. भू- अर्जन-प्र. क्र. -03 - अ-82- 10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- देवला

(घ) अर्जनीय रकबा -0.34 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

परिसम्पत्ति

अर्जनीय रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

(3) 156/3

0.12

टिन शेड (17.70एम× 10.55 एम ) 156/4

0.22 टिन शेड योग . 0.34 (17.65एम× 6.75 एम) ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग खण्डवा/कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 1765 - भू-अर्जन- 2011.-संशोधन.- तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम भट्याणबुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर की अर्जनीय कृषि भूमि के भू- अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4182 पर दिनांक 25 नवम्बर 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ी जावें:-

सही संशोधित प्रविष्टि (2) 17/अ-82/2010-11 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्टि (1) 19/अ-82/2011-12

शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 मई 2012

क्र. भू- अर्जन- 2012-3504.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम- डमरावीर, प. ह. नं. 30 भाग 1 ]

2107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हे .

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नंबर में से (1)

(2)

135/1

0.02

138/2

0.52

138/4

0.01

138/8

0.26

138/10

0.11

138/11

0.27

137

0.06

146

0.20

149

0.15

148

0.17

150

0.09

152

0.34

153

0.29

155

0.33

3.04

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 12-3503.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील - देवरी

(ग ) ग्राम- रानीताल , प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हे.

खसरा नंबर में से (1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

13

0.04

0.02

74/1

74/2

0.01

74/3

0.15

82

0.37

81/1

0.01

87/2

0.10

88/3

0.16

88/2

0.11

93/2

0.02

0.46

90

91/1

0.07

0.07

91/2

91/3

0.10

81/4

0.33

0.19

84/5

0.06

89

0.12

87/1

योग 2.39

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना के रानीताल, मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 2857- क- प्र. भू- अर्जन-4-अ- 82- वर्ष- 2011- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला-सागर 2108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(ख) तहसील- सागर

(ग) ग्राम- खमकुआ, प. ह. नं. 127 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.47 हे.

खसरा नंबर में से

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 392/1

0.09 399

0.50 425/2

0.01

0.16 425/4

426

0.16 428/1

0.35 428/2

0.24 430/1

0.43 430/2

0.42 431/1

0.07 431/2

0.08 432/1

0.08

0.07 432/2

442/1

0.15 442/2

0.15 450/1

0.17 450/2

0.39 491/5

0.10 504

0.10 507/1

0.18 507/2

0.31 507/3

0.09 507/4

0.15 509/1

0.08

0.07 509/2

0.01 509/4

510

0.08

0.44 519/1

519/2

0.30 523

0.50 531

0.37 533

0.56 534

0.47 535

0.10 536

0.24

0.27 554

0.09 697

(2)

(1)

0.01

699

700

0.01

701

0.06

0.06

702

703

0.06

741

0.11

0.44

743

744/1

0.06

0.06

744/2

0.05

744/3

744/4

0.06

744/5

0.06

745

0.29

746/1

0.20

746/2

0.20

0.03

748/1

0.05

748/2

0.07

748/3

0.20

775

776

0.26

781/2

0.01

0.09

781/3

योग 10.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण हेतु जिसके लिये आवश्यकता है.-टिकारी जलाशय योजना के स्पिल चैनल कार्य कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2858 - क - प्र . भू- अर्जन-18-अ- 82- वर्ष - 2010- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला-सागर

(ख) तहसील-सागर भाग 1 ]

2109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(ग ) ग्राम- खुरईथावरी , प. ह. नं. 135

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 हे.

खसरा नंबर में से

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

743

1.70

645

1.19

647

2.02

योग 4.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 11 मई 2012

प्र. क्र. 04- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम-झांकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

10

0.138

(2)

(1)

0.096

55 मिन

0.232

54 58

0.090

59

0.103

81/3

0.165

82/3

0.240

84/1

0.166

1.23

कुल .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयीं तट नहर की वितरिकाओं के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 मई 2012

क्र. 3364- भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- जुन्नारदेव

( ग) नगर/ग्राम- ग्राम-डेहरी , प.ह.नं. 03 , ब. नं. 12, रा. नि. मंडल- दमुआ.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 09.087 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (1)

(2)

173/1

1.396

174/1

1.011 2110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2) 77/1

0.672 66/1

0.190 102/1

0.072 29/1

0.050 27/1

0.030 22/1

0.020 173/2

1.396 174/2

1.012 77/2

0.672 29/2

0.066 27/2

0.048

0.120 64/1

0.018 103/1

0.070 64/2

0.018 64/3

0.024 28/2

0.054 63/1

0.072 96/4

0.114 63/2

0.060 62/3

0.042 82/3

0.108 62/2

0.054 82/2

0.120 62/1

0.042 82/1

0.180 59/1

0.036 59/2

0.018 57/1

0.010 57/2

0.024 57/3

0.036 57/4

0.018 57/5

0.048 87/3

0.108 96/1

0.180 96/2

0.060 96/3

0.090 95/1

0.108 97/10

0.054 97/2

0.070

(2)

(1)

97/9

0.162

30/1

0.036

30/2

0.054

25/2

0.120

30/3

0.042

25/3

0.010

0.072

28/1

09.087

योग ..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - डेहरी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3365 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - जुन्नारदेव

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम मेंढका, प.ह.नं. 03, ब. नं. 31 , रा. नि. मंडल- दमुआ.

भाग 1 ]

2111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.990 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

56/3

0.090

57

0.132

58

0.132

38

0.016

39

0.140

40

0.168

0.192

28

0.120

योग .. 0.990

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - डेहरी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मई 2012

क्र. 3497- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब- एरिया मैनेजर ऑफिस, मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- परासिया

(ग) नगर/ग्राम- मण्डला, प.ह.नं. 17/26 , ब.नं. 453 , रा.नि. मंडल- परासिया.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-17.981 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नंबर

प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

(2)

(1)

0.526

319

330

0.049

331/3

0.611

0.210

331/1

0.304

331/2

331/4

0.648

334/1

0.599

332

1.704

1.781

335

0.461

333/1

1.214

333/2

0.458

333/4

1.214

334/2

0.910

337/1

0.931

337/2

0.364

337/3

0.526

338

2.314

341

3.157

17.981

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन सब- एरिया मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

2112

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय सर्वोत्तम नगर परासिया रोड लोनिया करबल एवं ग्राम मण्डला तहसील परासिया स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3498 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब- एरिया मैनेजर ऑफिस , मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

तहसील- परासिया

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- बिछुआ पठार, प.ह.नं. 26, ब.नं. 383, रा.नि. मंडल-परासिया.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-16.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

2

0.599

3

0.077

5/3

0.194

7

0.049

8

0.825

46

0.304

4

0.097

5/1

0.191

5/2

0.243

6/3

0.710

6/4

0.695

(2)

(1)

0.160

6/5

0.205

6/6

1.214

9/1

0.628

9/2

1.254

10/1

10/2

1.255

10/3

0.728

0.045

11/2

0.206

0.304

69/2

11/3

0.030

11/4

0.030

11/5

0.090

11/6

0.090

11/7

0.090.

12

0.147

0.032

13/2

13/4

0.602

36

0.146

0.073

38/2

111

0.146

38/1

0.202

0.728

39/1

0.121

79

93/1

0.121

0.445

100/1

0.526

39/2

0.607

62

0.040

69/8

70

0.061

0.500

74

76/3

0.385

0.045

76/4

0.065

78

80

0.020

0.041

93/3

0.121

93/4

112

0.165

118/1

0.202

0.121

114

118/2

0.275

16.250

योग ..

भाग 1 ]

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन सब - एरिया मैनेजर, मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय सर्वोत्तम नगर परासिया रोड लोनिया करबल एवं ग्राम मण्डला तहसील परासिया स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 मई 2012

प. क्र. 1187 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- करहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.807 हेक्टेयर.

खसरा नम्बरं

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.164

602

0.004

595 मेड़

592

0.050

0.054

591

0.060

583

582

0036

581

0.072

575

0.048

0.068

577

0.036

561

562

0.032

563

0.032

566

0.031

567

0.005

512

0.004

0.020

514

515

0.039

0.032

495

कुल योग निजी भूमि .. 0.787 233 शासकीय भूमि रोड .. 0.020 कुल योग 0.807

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया में आने वाली निजी /शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1189- प्रशा. - भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा 2114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- किटवरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

175

0.050 योग : 0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम किटवरिया में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1191 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- अमरैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

205

0.013

0.006

213 मेड़

212

0.064

0.034

254 शा.

216

0.048

0.006

227 मेड़

0.003

217 मेड़

247

0.022

246

0.013

(2)

(1)

0.074

245 91

0.024 योग : 0.307

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम अमरैया में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1193- प्रशा. - भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- दुवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.595 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.162

0.018

240 मेड़

0.258

0.018

252 मेड़

0.096

239 251 22 23

0.043

0.595

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम दुवारी में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1195- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- बिड़वा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.388 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

57

0.088

60

0.064

61

0.052

0.048

66

67

0.126

76

0.028

127

0.100

77

0.084

81

0.016

0.006

82मेड़

83

0.032

0.008

123 मेड़

124

0.056

128

0.048

0.008

132मेड़

0.156

134

0.012

138 मेड़

0.076

139

140

0.072

141

0.180

0.008

142 मेड़

150

0.120

कुल योग निजी भूमि : 1.388

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम बिड़वा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 18 मई 2012

क्र. 1216 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम-गोरइया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.292 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

79

0.194

0.072

80

0.288

82

83

0.792

0.405

96

0.096

97

0.176

98

101

0.013

103

0.013

104

0.032

107

0.142

0.174

108

109

0.212

110

0.066

0.070

111 2116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

118

0.604

119

0.043

134

0.580

136

0.034

137

0.018

138

0.008

139

0.144

159

0.072

160

0.850

175

0.043

176

0.288

177

0.288

178

0.216

191

0.105

192

0.283

195

0.317

202

0.283

203

0.132

205

0.670

234

0.446

235

0.057

236

0.064

358

0.100

915

0.360

916

0.158

917

0.288

9.196

योग.. ( अ ) कुल निजी

आराजी

( ब ) शासकीय आराजी

140

0.096

0.096

कुल शासकीय आराजी

9.292

महायोग (अ) +( ब)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1218 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील - रघुराजनगर

(ग) ग्राम- बम्होरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.214 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

579

0.452

575

0.040

578

0.055

577

0.124

540/2

0.232

0.084

540/1

0.060

529

528

0.073

548

0.302

526

0.014

523

0.294

0.008

524

519

0.490

0.008

517

0.350

516

515

0.012

514

0.204

0.236

551

550

0.124

0.254

549

548/2ख/450

0.272

548/1

0.816

448

0.100

449/1/क

0.066

449/2

0.292

439

0.036

377/1

0.216

योग . 5.214

- ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1220- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम- मलगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

45/1 ग

0.176

45/1 ख

0.258

52

0.128

51

0.598

57

0.064

56

0.160

294

0.144

145

0.608

150

0.280

141

0.024

30

0.384

304

0.018

31

0.464

कुल योग : 3.306

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1222 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- बरदा डीह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

222

0.123

223

0.024

224

0.335

0.335

226

228

0.335

229

0.008

231

0.121

232

0.162

233

0.051

310

0.022

311

0.590

312

0.015

0.091

316

0.002

317

318

0.004

0.042

319

320

0.383

0.043

321

0.649

322

303

कुल शासकीय भूमि 0.022 योग ( अ+ ब ) .. 3.357 0.022 कुल निजी भूमि.. 3.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

2118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है ..

क्र. 1224 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- कोरगवां कोठार

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.518 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि खसरा नम्बर (1)

(2)

318

0.112

317

0.264

292

0.016

287

0.188

289

0.028

265

0.268

279

0.108

268

0.036

270

0.004

272

0.008

239

0.404

238

0.016

89

0.050

88

0.012

99

0.340

65

0.424

266

0.046

66

0.110

70

0.098

0.044

69

68

0.004

27

0.140

(2)

(1)

25

0.060

26

0.250

17

0.036

16

0.152

7

0.008

0.212

8

9

0.040

19

0.040

3.320

निजी ..

म. प्र . शासन

0.198

3.518

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1226 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- गढ़वाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.375 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

7

0.016

0.081

57

0.004

5

9

0.096

10

0.144

12

0.016 भाग 1 ]

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(2)

(1)

13

0.008

14

0.158

18

0.048

17

0.140

21

0.084

361/1

0.080

362

0.108

363

0.112

364

0.108

365

0.120

370

0.160

0.172

375

378

0.018

385

0.184

388

0.076

389

0.080

390

0.076

391

0.096

392

0.108

1.037

कुल निजी भूमि

0.108

कुल शासकीय भूमि .

म. प्र. विद्युत् मण्डल 1.230

महायोग अ+ ब+ स

2.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1228 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.606 हेक्टेयर

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

0.175

1021

1020

0.560

0.012

1019

1016

0.206

655

0.665

0.050

654

653

0.382

0.024

652

636

0.158

637

0.108

0.025

638

640

0.082

641

0.049

1142

0.088

0.028

643

623

0.324

622

0.016

0.215

621

616

0.84

613

0,240

0.064

391

393

0.287

392

0.020

389

0.112

390

0.326 2120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

396

0.028

343

0.278

4.578

कुल निजी भूमि ..

0.278

कुल शासकीय भूमि ..

योग (अ+ब) .. 4.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1230- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णितं भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम-गजगवां

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 6.509 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे. में )

खसरा नम्बर (1)

(2)

29

0.267

30

0.194

67

0.016

68

0.668

0.002

69/766

70

0.055

88

0.364

89

0.028

88/711

0.243

87

0.285

(2)

(1)

95

0.060

174

0.129

175

0.227

176

0.065

163

0.170

162

0.182

0.088

161

707

0.049

0.194

708

160

0.073

159

0.067

158

0.079

155

0.128

260

0.231

257

0.056

256

0.025

0.072

255

258

0.026

254

0.163

0.005

263

0.136

264

268

0.097

269

0.179

270

0.029

0.004

271

0.255

276

0.232

275

287

0.170

295

0.039

296

0.422

0.328

293

0.024

298

0.231

299

373

0.152

कुल निजी भूमि .. 6.394 कुल शासकीय भूमि .. 0.115 योग ( अ+ ब) 6.509 भाग 1 ]

2121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1232 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम-टेढ़गवां

(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

251

0.200

252

0.040

253

0.193

245

0.070

255

0.112

243

0.092

250

0.064

234

0.248

232

0.012

230

0.058

229

0.084

224

0.200

(2)

(1)

217

0.192

0.056

278/272

263

0.070

206

0.064

207

0.292

158

0.096

159

0.116

0.042

160

0.004

142

0.026

141

277

0.004

140

0.036

योग .. 2.371

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1234- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर 2122

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(ग ) ग्राम- रेहुटा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-7.553 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (1)

366

0.060

0.024 379

383

0.205 380

0.008

0.046 382

381

0.150 386

0.314 435

0.014 434

0.308 433

0.196 432

0.200 431

0.286 423

0.068 441

0.168 422

0.220 414

0.280 415

0.008 416

0.168 310

0.326 417

0.004 309

0.300 307

0.064 284

0.040 301

0.090 302

0.168

0.012 303

301

0.200 300

0.078 161

0.080 160

0.080 162

0.361 163

0.044 149

0.486 147

0.072

(2)

(1)

146

0.107

120

0.182

127

0.137

0.046

124

123

0.020

145

0.040

455

0.048

0.064

144

136

0.431

0.168

68

0.230

69

72

0.432

125

0.200

122

0.250

123

0.008

120

0.042

119

0.020

7.251

(अ) कुल निजी भूमि .

( ब) कुल शासकीय भूमि .. 0.302 योग (अ+ब) 7.553

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु के आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1236 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर भाग 1 ]

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(ग ) ग्राम-गढ़वा कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग 1.894 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

1

0.024

3

0.002

5

0.146

6

0.210

9

0.008

18

0.142

19

0.207

20

0.078

21

0.058

22

0.045

24

0.053

26

0.126

27

0.225

28

0.002

29

0.285

30

0.296

32

0.081

49

0.106

1.812

(अ) कुल निजी भूमि ..

(ब ) कुल शासकीय भूमि 0.082

योग (अ+ब) 1.894

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 21 मई 2012

क्र. 1238- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम-खिरवा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- केवल परिसम्पत्तियां.

खसरा

नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

शासकीय आबादी

254

0.26

175

0.78

192

0.26

209

0.36

योग 1.66

निजी भूमि

159

0.140

129/2

0.090

131

0.080

135

0.47

142

0.20

141

0.27

0.34

295

108

0.14

104

0.81

151

0.01

153

0.214

0.27

214

0.175

431

3.209

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के जलाशय से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उपरोक्त खसरों में स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

2124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 23 मई 2012

प. क्र. 1289- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- मानपुर

(ग ) ग्राम- धनवाही

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.854 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.700

71/जुज

838

0.004

0.150

839/1जुज

योग .. 0.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1291 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति. के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम- इन्दवार

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 9.287 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

51

0.116

3.644

1624/4जुज

1740/2

3.407

2.120

1769

योग . 9.287

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1293- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-मानपुर

( ग) ग्राम-झाल भाग 1 ]

2125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.113 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

0.113

435/3 जुज

योग . 0.113

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1295 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम- बरालुमहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.224 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

22/1ख

29/1

0.809 0.685

122/3 ख

0.069

195/2

199/1

267/3

(2) 2.023 0.829 0.809

योग 5.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1297 - भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- मानपुर

(ग ) ग्राम- पड़खुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.680 हेक्टेयर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

1.837

65

0.100

254/1क जुज

0.100

254/1ख जुज

183/1881

0.243

0.400

1802/1983

योग 2.680

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासन एवं पदेन उपसचिव.

2126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 18 मई 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 101-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील- ईसागढ़

(ग ) ग्राम - वरोदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.411 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

357

0.800

358

1.540

360

1.500

361

0.836

367

1.500

368

1.020

0.710

369

371

1.500

372

1.500

373

1.500

1.000

374

375

0.510

376

0.830

1.254

379

381

1.750

388

1.100

389

2.220

390

0.100

476

0.180

(2)

(1)

477

0.480

482

0.105

1.430

484

1.670

486

487

1.670

1.670

488

1.670

489

1.670

490

1.670

491

1.620

493

494

1.620

495

1.620

496

1.680

500

0.120

0.780

501

2.000

510

511

2.370

512

0.052

513

0.080

517

0.084

योग .. 45.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पचलाना बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अशोकनगर, दिनांक 21 मई 2012

क्र. 102- भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- शाढौरा भाग 1 ]

2127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(ग) ग्राम-पोरखी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.632 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.617

90/2/क

0.616

90/2/ख

91

0.402

0.386

175/1 क

175/3

2.023

0.788

282मिन

283 मिन

0.800

योग . 5.632

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मढीकानूनगों बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 21 मई 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 733.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर ग्राम- सोन्हर- I

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.20 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2132

0.12

0.11

2131

2130

0.44

0.12

2139

0.12

2143

0.08

2107

1044

0.11

0.15

1997

0.06

1274

0.07

1262

0.05

1231

0.08

1232

1204

0.02

0.01

1203

0.07

1233

0.07

1234

0.07

1236

1239

0.08

1208

0.09

0.04

1178

1171

0.04

0.05

1169

0.04

1168

0.12

1167

0.06

1075

0.24

1057

0.27

1056

1055

0.09

1054

0.10

0.09

1037

1007

0.03

0.03

997

0.16

2061

2062

0.09

2056

0.02

0.05

2055

0.06

2020

2014

0.03

2015

0.12

2017

0.06

2018

0.07

0.07

2019

0.04

1261

1275

0.12

1077

0.05 2128

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

1046 .

0.07

1005

0.14

1240

0.01

1045

0.08

2121

0.02

2122

0.07

2120

0.18

2117

0.21

2118

0.04

2119

0.08

1036

0.16

1251

0.05

1205

0.17

1207

0.06

1201

0.05

1200

0.03

1184

0.02

1163

0.02

1164

0.09

1165

0.08

1250

0.02

1078

0.01

0.01

1995

1996

0.02

2696

0.04

2715

0.18

1238

0.03

2713

0.19

2704/3 , 2704/4 , 2704/5 ,

0.45

2704/6 , 2704/7

2133

0.02

2064

0.06

2059

0.03

2060

0.04

2024

0.08

1235

0.05

1177

0.10

1173

0.06

1172

0.02

1170

0.04

1058

0.06

7.20

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 734.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम- कूबरी ( ग्वालिया )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.18 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

0.30

543

0.04

552

666/1

0.20

0.09

688

697

0.06

316

0.13

317

0.05

0.06

366

0.14

319

320

0.06

321

0.06

327

0.07

0.08

329

328

0.06

0.02

374

0.11

462

0.06

463

470

0.05

472

0.25

0.08

93/1 , 93/2 , 93/2

471

0.23

569

0.10

566

0.17

567

0.10

571

0.20

575

0.03 भाग 1 ]

2129

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2) 577

0.16 578

0.11 572

0.02 655/1

0.15 664

0.02 676

0.08

0.08 677

683

0.04 391

0.06 685

0.05 686

0.06 687

0.04 689

0.07 353/1

0.04 354/1

0.02 289/1

0.05 289/2

354/2

0.05 353/2

0.05 290

0.04 313

0.14 315

0.08 291

0.02 365

0.02 364

0.13 367

0.14 368

0.10 369

0.12

0.04 375

376

0.02 422

0.20

0.12 382/1, 382/2

384

0.06 383

0.03 385

0.02 389

0.10 390

0.04 459

0.05 464

0.08 1451

0.16 1452

0.10 1462

0.08 1460

0.16 1663

0.14

(2)

(1)

0.04

1464

1465

0.08

1552

0.12

0.28

1565

1566

0.06

1577

0.01

0.04

1578

570/1

0.08

370

0.01

0.32

460

योग . 7.18

(

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 735.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम - सीहोर- I

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.84 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2645

0.06

0.01

3919

3920

0.02

0.03

3921/2

0.10

3921/4

0.02

3898

3899

0.02

0.03

3927

0.14

3931

0.01

3937 2130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(2) (1)

3944

0.01 3938

0.07 3942

0.02 3943

0.10 3946

0.07 3947

0.07

0.12 3949

3953

0.05 3951

0.17 3952

0.01 3955

0.11 3956

0.03 3957

0.01 3958

0.05 145

0.07 146

0.10 149

0.09 157

0.02

0.06 328/1 , 328/2 , 328/3

0.30 330/1 , 330/2 , 330/3

331

0.06 332

0.09 333

0.05 338

0.02 414/1 , 414/2 , 414/3 ,

0.07 414/4, 414/5

417

0.03 418

0.06 425

0.08 426

0.05 429

0.09 432

0.05 434

0.02

0.04 444/1, 444/2

447

0.02 452

0.08 453

0.02 454

0.04 456

0.05 457

0.32 459

0.05 315

0.03 330

0.04 465

0.25

(2)

(1)

2580

0.01

466

0.26

0.02

2589

467

0.12

0.05

2591

460

0.04

0.09

2023

0.02

2533

2595

0.11

2534

0.02

2549

0.03

2582

0.02

2587

0.02

2588

0.03

4274

0.06

0.30

4275/1 , 4275/3 , 4275/4

4276/1 , 4276/2/1 ,

0.06

4276/2/2, 4276/2/3 ,

4276/2/4

योग . 4.84

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 736.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर ग्राम- सीहोर- II

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.71 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1266

0.07

1261

0.02 भाग 1 ]

2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2) 1267

0.01 1300

0.09 1265

0.07 1264

0.04 1292

0.05 1294

0.03 1338

0.15 1347

0.15 1411

0.09 1410/1

0.06 1410/2

0.06 1401/1/2

0.04 1416

0.02 1417

0.04 1481

0.07 1302

0.07

0.04 1401/1/1

1400

0.10 1399

0.10 1483

0.11 1482

0.04 1478

0.12 1466

0.06 1465

0.07 1464

0.14 1050

0.15 1052

0.10 1043

0.09 1042

0.03 1069

0.08 1066

0.04 1065

0.06 1062

0.11 1099

0.63 1479

0.11 1301

0.06 1337

0.01 1335

0.06 1354

0.03 1360

0.03 1334

0.04 1361

0.04 1363

0.03 1328

0.06 (1)

(2)

1365

0.02

0.04

1364

1322

0.02

1323

0.03

0.03

1366

0.02

1321

1515

0.12

1517

0.06

1518

0.03

1519

0.12

1521

0.02

1526

0.01

1527

0.02

1532

0.02

1528

0.06

1530

0.06

0.06

1509

0.11

1507/1 , 1507/2

1754

0.03

1752

0.14

1751

0.08

1773

0.06

1777

0.06

1774

005

1775

0.04

1776

0.01

1760

0.10

1779

0.03

0.02

1780/1 , 1780/2

1783

0.03

0.06

1781

0.03

1782/1 , 1782/2

1784

0.07

1861

0.10

1837

0.03.

0.07

1838

1839

0.07

1847

0.04

1848

0.03

1849

0.04

योग . 5.71

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 737.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए.

आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर ग्राम- सीहोर- III.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

0.14 168/1 , 168/2 , 168/3 , 168/4 , 168/5

0.02 170/1 , 170/2 , 170/3 , 170/4

0.09 183/1 , 183/2 , 183/3 , 183/4

0.14 186/1 , 186/2 , 186/3 , 186/4

0.01 187/1 , 187/2 , 187/3 , 187/4

188

0.10

0.11 189/1 , 189/2

255

0.10

0.15 302/1 , 302/2

280

0.03 281

0.03 282

0.04 285

0.04 292

0.06 297

0.02 343

0.07 347

0.08 344

0.01 346

0.03 351

0.07 357

0.02

0.08 359

0.10 387

391

0.08 2748

0.07 2750

0.09 2016

0.03 2871

0.09

(2) (1)

2872

0.05 2853

0.04 2857

0.12 2861

0.17 2958

0.02 3138

0.02 3150

0.45 3151

0.12

योग 2.89 ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन-738 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- पुल्हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

21

0.03

24

0.05

0.09

34

31

0.05

26

0.03

111

0.07

0.13

113/1

113/2

0.09

योग . 0.54

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 21 मई 2012

क्र. 609 - भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र. अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग) नगर/ ग्राम - गड़ात

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 14.68 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3) 672

0.38में से

0.13 715

0.8 में से

0.03 722

1.27 में से

0.026 723

0.32में से

0.32 732/1

0.3 में से

0.1 724/2

0.18 में से

0.04 724/3

0.45 में से

0.13 736

0.01

1.13 में से

756

1.94 में से

0.66 757

0.55

0.98 में से

758

0.44 में से

0.28

0.62में से

763

0.02 766/1

0.25 में से

0.14 767

0.6 में से

0.07 768

0.54 में से

0.35 769

0.33 में से

0.32 770

0.02

0.36 में से

773

0.46 में से

0.24 774

0.56 में से

0.27 775

0.11 में से

0.01

0.31 में से

783

0.16 789

0.2में से

0.02 791/1

0.39 में से

0.09 791/2

0.41 में से

0.02 792

0.61 में से

0.07 795

0.82में से

0.39 (1)

(2)

(3) 797/2

0.48 में से

0.04 0.47 में से

0.44 797/1

801

1.21 में से

0.12

0.36

0.7 में से

802

0.74 में से

802/2

0.44 0.35 में से

809

0.23 810

0.06

0.1 में से

0.37 812

0.7 में से

813

0.23 0.68 में से

0.54में से

814/1

0.02

0.82 1.07 में से

830

831

0.74 1.12में से

3.29 में से

858

0.04

0.47 927

1.09 में से

1.39 में से

928

0.15 0.13 में से

0.04 933/2

934

0.18 0.18में से

0.26 में से

935

0.26 936/3

0.02 0.13 में से

0.05 0.23 में से

938/1

0.14में से

938/2

0.14 0.33 में से

938/3

0.33 0.49 में से

0.41 939

0.05 940/1

0.2में से

0.32में से

0.02 940/2

946/1

2 में से

0.2 946/2

0.1

0.4 में से

0.33 में से

957

0.22 0.25 में से

959/1

0.18

0.23 959/2

0.31 में से

0.37 में से

960/2

0.37 1.76 में से

974

0.29 0.45 में से

977

0.39 979

0.35 में से

0.35 0.58 में से

0.03 980

1.74 में से

981

0.09 0.78 में से

982

0.68 0.36 में से

0.01 992

0.28 में से

1017/1

0.26 0.81 में से

1017/2

0.1 योग ..14.68 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर - धार रेलवे लाईन हेतु भू- अर्जन .

(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 612- भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र.अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील-अलीराजपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- रिछवी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3) 761/1

0.57 में से

0.25 762/2

0.28में से

0.24 योग .. 0.49 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर- धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 22 मई 2012

क्र. 751 - प्र.क्र. 21-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- कस्थली

(घ) लगभरा क्षेत्रफल-3.299 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.015

13/1/1

13/1/2

0.010

9/2/1

0.055

13/2/1

0.077

9/2/2

0.015

13/2/2

0.077

13/2/3

0.040

10/1/1

0.470

10/1/2

0.160

0.135

12/2

10/1/3

0.340

12/3

0.050

15

0.020

75

0.410

76

0.050

78/1

0.615

78/2

0.760

योग .. 3.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 757-प्र.क्र. 22-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर भाग 1 ]

2135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

( ग) ग्राम- गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.401 .हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

19/1/2

0.160

19/1/4

0.200

19/2/2क/2

0.075

23/1/1

0.180

23/1/2

0.190

23/2

0.590

32/2/1

0.410

64/2/2

0.080

32/2/2

0.320

35/1

0.200

35/4

0.240

35/2

0.210

35/5/1

0.330

35/3

0.480

64/1/3

0.060

64/2/1

0.070

64/3/2

0.050

64/4/1

0.070

64/4/2

0.059

64/4/3

0.059

70/3/1

0.110

0.060

95/1/2

70/3/2

0.015

95/3

0.090

0.410

97/1

1.485

97/2

152

0.045

154

0.428

159/1/1

0.210

159/1/2

0.115

159/2

0.400

योग .. 7.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के भूमि की लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 763- प्र.क्र. 23 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम- बीडपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.135 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

44/1

0.160

43/1

0.350

44/2

0.160

44/3

0.180

43/2

0.350

0.560

52/1

0.090

44/5

0.570

43/3

0.320

45/1/1

0.050

47/1/1

0.191

45/1/2

0.050

47/1/3

0.135

45/1/3

0.056

47/1/2

0.150

45/1/4

0.045

47/1/5

0.065

45/1/5

0.045

47/1/4

0.080

45/2/1

0.060

0.020

47/2/3

0.055

45/2/2

0.110

47/2/1

45/2/3

0.050

47/2/2

0.050

46/1

0.025

48/2

0.517 2136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

60/3

0.420

68/4

0.060

48/3

0.517

60/1

0.040

68/1/2

0.610

48/1

1.192

60/2

0.180

68/1/1

0.300

49

0.440

53

0.035

61

1.130

68/3

0.110

66

0.157

87

0.370

90/2

0.085

68/2

0.700

90/1

0.020

93/1

0.700

92/1

0.535

93/3

0.955

0.065

94/3

94/2

0.020

योग .. 13.135

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , धार एवं भू- अर्जन पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 769- प्र.क्र. 24 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-टोंकी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.530 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

7

1.030

19

0.280

40

0.520

41/2

0.175

41/1/1

0.275

41/1/2

0.660

42

0.230

44/1

0.060

46/1/1

0.670

1.140

46/1/2/2 , 46/1/2

0.300

0.075

118/1/1/2

0.220

0.160

119/1/1/2

119/1/2

0.160

119/1/3

0.560

0.030

137/1/2 , 137/1/4

146/1

0.060

147

1.070

148

0.380

150/1

0.020

150/2

0.050

153/1/1

0.410

153/1/2

0.405

153/1/3

0.460

154/1/1

0.140

154/2

0.440

266

0.025

268

0.210

269/1

0.070

296/1/1

0.300

296/1/2

0.210

296/1/3

0.200

301/1/1

0.800

302/1

1.090

303/2

0.630 भाग 1 ]

2137

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

304/1

0.790

304/2

0.830

305

1.410

308/1/2

0.450

308/2

0.500

308/3

0.225

308/4

0.560

308/5

0.260

योग .. 18.530

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार , दिनांक 23 मई 2012

क्र. 782- वाचक- प्र.क्र.26-ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम-वायल ( पूरक )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

190/2/1

योग . 0.130 0.130

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 1130375 मी. से 135990 मी . के. बीच मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 788 - वाचक- प्र.क्र.-82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- पिपलटोंका ( पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.034 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

3/1

0.034 योग .. 0.034

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 153200 मी . से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 22 मई 2012

प्र. क्र. 03 अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- बेगमगंज

) ग्राम- खेरी, मडिया गोसाई, देहगवां , जसरथी, (ग

घानाकलां.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.380 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने खसरा नम्बर

वाला रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

ग्राम-खेरी

15/18/4

0.696

0.050 15/18/3

0.522

0.045 17/3

0.582

0.059

0.522

15/18/2

0.048 15/18/1

0.526

0.405 168/15/1

5.625

0.190 ग्राम- मडिया गोसाई

255

1.647

0.137 253/1

0.405

0.035 251

0.239

0.038 250

0.362

0.020 253/3

0.525

0.034 253/2

1.254

0.025 252/1

0.405

0.034 248

1.157

0.064 60

0.206

0.030 59/2

0.178

0.025 55/1

0.142

0.023 (2)

(3) (1)

0.025 55/2

0.691

58/1

0.960

0.075

0.312

87/1

0.020 58/2

0.963

0.075 86

0.085

1.259

87/2

0.020

0.316

88/1

0.013

0.406

88/3

0.012

0.101

118/1

0.797

0.025

0.035 116

0.320

105

0.073

0.025

0.275

0.080 106/1

0.680

0.185 109/2

211/1/3

1.263

0.090 45

0.025

0.036

51

0.393

0.038 46

0.028

0.025 44

0.040

0.097

0.470

213

0.014 212

0.502

0.015 32

1.530

0.108

1.263

0.089 211/1/2

0.090

1.263

211/2

1.263

0.089 37

0.080

0.368

0.040 56/1

0.040

ग्राम-देहगवाँ

2.351

0.265 221/3/2

0.020

1.040

0.080 219

0.918

0.020 369/219

0.144

0.227

109

0.195

0.005 209/1-372/226 1.214

1.214

0.005 209/2-372/26

0.005 209/3

1.214

0.010 201/2

0.627

0.005

0.891

209/4-376/226

0.030 368/208

0.073 भाग 1 ]

2139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 207

0.470

0.015 208

0.077

0.015

0.307

201/1

0.010 194

1.193

0.060 193

0.299

0.025 180

0.733

0.125 182

0.898

0.055

ग्राम-जसरथी

488

5.094

0.140 562/488

0.308

0.020 487

0.593

0.005 486

1.578

0.095 481

1.811

0.025 478

4.820

0.250 473/2

0.809

0.040 471/1

1.214

0.035 471/2

0.101

0.010 499/471

1.267

0.045 444

1.137

0.085 445

1.267

0.115 436/1-436/2 1.074

0.010 468/2/1

1.357

0.115 468/2/2

1.053

0.075

ग्राम -घाना कलां

216/1

0.271

0.015 214/2/2

0.075

0.133

214/2

1.530

0.070 216/2

0.322

0.005 308/221

0.688

0.010 241

1.020

0.010 250/1/1/2

2.429

0.120 250/1/2

2.428

0.100 250/2/1

1.214

0.100 250/2/2

0.010

1.214

1.635

0.080 250/1/1/1/1/1

0.809

250/1/1/1/1/2

0.080 256/1

0.015

1.194

योग .. 82.922

5.380 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- नहर निर्माण देहगवां जलाशय हेतु.

रायसेन, दिनांक 23 मई 2012

प्र. क्र. 02 अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- गैरतगंज

अमरसिंह , शोभापुर, गोरखा. (ग ) ग्राम- सिमरिया खुर्द, सांवली , पिपलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल-461.929 हेक्टर .

अर्जित किये जाने खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

वाला रकबा (हेक्टर में ) (3)

(2)

ग्राम-सिमरिया खुर्द

32/1/2/3

0.607

0.607

0.101

0.101 35/1/1/2

2.113 38/1/3/2

2.113

0.101 35/1/1/3

0.101

0.945

35/1/1/4

0.945 35/3/1/3

0.429

0.429 35/3/1/5

0.607

0.607 38/1/1/3

2.223

2.223 8

1.076

0.400

3.866

1.866 9

7

0.295

0.295 5

0.231

0.231

35/3/1/1/1/1 1.060

1.060 38/2/1

0.121

0.121

1.193 35/1/1/1/1/2 1.193

2

0.093

0.093

0.223

3

0.223 2140

(1)

(2)

(3) 27/1/2

2.736

2.736 27/2

3.237

2.237 27/1/1

1.922

1.100 13/3,17/1 ,

2.800 17/2, 18 , 19 , 5.900

20, 31/1 ,

32/1/1/3

35/2

0.405

0.405 35/1/1/1/1

1.800

1.800 35/3/1/1/1

0.789

0.789 35/1/2/1

0.639

0.639 4

2.374

2.374 24

1.562

1.562 25/1/2

1.129

1.129 25/2

0.615

0.615 35/3/2

0.040

0.040 35/1/2/2

0.130

0.130 38/1/2

0.202

0.202 35/3/1/1/2 0.223

0.223 35/3/3

0.223

0.223 38/2/2

0.032

0.032 38/1/1/1

1.849

1.849 38/1/1/2

1.084

1.084 35/3/1/4

1.011

1.011 38/1/3/1

0.817

0.817 13, 17/1 ,

4.047

2.020 17/2, 18,

19 , 20, 31/1 ,

32/1/1/2/1

13/2, 17/1 ,

17/2 , 18, 19 ,

4.444

2.020 20, 31/1 ,

32/1/1/2/1/1

31/2/3 , 32/2/3,

3.800

4.856

31/1/2/1

2.500 31/2/4, 32/2 4.856

32/1/2/2

2.658

2.658

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(2)

(3) (1)

35/1/1/5

0.101

0.101 6

0.530

0.530 25/1/1

1.720

1.720 13/4, 17/1 ,

17/2 , 18 , 19 ,

2.023

2.023 20, 31/1 ,

32/1/1/4

53.805 योग .. 69.239

ग्राम-सांवली

14/1

0.934

0.934 14/2

0.987

0.987 13/1

0.174

0.174 13/2

0.937

0.937 15

0.077

0.077 16/1

0.897 0.897

16/2

2.213

2.213 47/2

1.842 1.842

4/1

0.987

0.987 0.769

0.769 5/2, 6,7,8,9

17

0.279

0.279 18

1.712

1.712 25

3.419 3.419

26

1.190

1.190 27

0.259

0.259 28

0.158

0.158 29

0.190

0.190 32

0.360 0.360

23/2

0.352 0.352

92

0.336 0.336

0.049

0.049 35

1.627

36

1.627 1.522

37

1.522 39/2

0.740

0.740 67

0.255

0.255 66/2/1

0.506 0.506

0.474

68/2/1

0.474 19

0.263

0.263 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 40

1.003

1.003 43/1

0.493

0.493 49/2

0.849

0.849 21/1/41/1/2 2.161

2.161 23/1

0.405

0.405 22

0.995

0.995 50/1

0.465

0.465 52

0.352

0.352 53

0.906

0.906

60

1.615

1.615 61/2

0.141

0.141

50/2

0.218

0.218

56

2.323

2.323 57

0.194

0.194 58

0.603

0.603 54

0.304

0.304 51

0.539

0.539 55

0.077

0.077 59/4

0.143

0.143 144/2/1

1.661

1.661 148

0.558

0.558 149

0.243

0.243 150/1

0.668

0.668 143/2/1

0.801

0.801

152/1

0.016

0.016 150/3

0.040

0.040

1.011 64, 63 , 62/1 1.011

59/3

0.535

0.535

1.440

1.440 47/1

0.506 62, 63 , 64/6 0.506

66/1

0.405

0.405 69/1

1.647

1.647 70/1

0.202

0.202

0.271

0.271 69/2

70/2

0.704

0.704 80

0.886

0.886 66/2/2

0.728

0.728

68/2/2

1.589

1.589

2141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(3) (1)

(2)

0.757

0.757 48

20

0.089

0.089 44/2

0.281 0.281

49/1/2

1.492

1.492 0.425

414/43

0.425 1.082

1.082 21/2, 41/1

2.129 359/3

2.129

21/2/41/2

1.272

1.272 43/2

1.145

1.145 0.281

44/1

0.281 49/1/1

1.441

1.441 0.723

0.723 359/2/1

0.073

0.073 94

0.401 95

0.401

96

2.201

2.201 0.967

0.967 97

0.725 98

0.725

0.405

0.405 99/1 , 100/1

0.194 99/2/1

0.194

100/2

0.413

0.413

0.202 0.202

101/1/1 , 104

99/2/2

0.073 0.073

0.547

102/1

0.547

1.079 1.079

101, 104/1/2

0.121 105/1

0.121

0.849

108/1

0.849 0.170

0.170 110

0.113 111

0.113

112/1

0.149

0.149 113/1

0.121

0.121 0.086

0.086 106/2/1/2

0.344

107

0.344

0.243 108/2

0.243

112/2

0.162

0.162 0.105

0.105 113/2

114/1

0.356

0.356

0.146 0.146

101/1/2 , 104

102/2

0.081

0.081 2142

(1)

(2)

(3) 105/2

0.376

0.376 103

0:150

0.150 106/1

0.502

0.502 106/2/1/1

0.307

0.307 106/2/2

0.202

0.202 114/2/2

2.225

2.225

1.568

1.568 115/1/2

1.484

1.484

0.162

0.162 116/1/2

0.081

0.081 115/2/2

0.724

0.724 116/2

0.093

0.093 117

0.247

0.247 118

0.709

0.709 120/1

0.234

0.234 120/2

0.230

0.230 122

0.308

0.308 123

0.032

0.032 124/1

5.464

5.464 125

0.129

0.129 126

0.170

0.170 127

0.214

0.214 128/1

2.590

2.590 142/2/1/1

4.856

4.856 144/1

1.970

1.970 124/2

2.156

2.156 128/2

5.581

5.581 129

0.170

0.170 130

0.999

0.999 132/2/1 , 133 ,

0.817

0.817 134

132/2/2 , 133 ,

0.821

0.821 134

132/2/3 , 133 ,

0.623

0.623 134

135/1/1

0.607

0.607 135/1/2/1

0.239

0.239 140

0.174

0.174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(2)

(3) (1)

141

0.409

0.409 142/1

1.728

1.728 417/147

0.202

0.202 147

0.441

0.441 152/2

1.275

1.275 410/146

0.930

0.930 136

1.193 1.193

0.579

0.579 138

145

2.096

2.096 146

0.704

0.704 402/1

0.663

0.663 142/2/1/1/1 4.856

0.856 143/1

0.454

0.454 143/2/2

0.049

0.049 144/2/2

0.809

0.809 150/2

0.789

0.789 151

1.881

1.881 0.667

158

0.667 0.821

159

0.821 160/1

0.234

0.234 156/2

1.113 1.113

155

0.053

0.053 160/2

0.603 0.603

0.040

161

0.040 2.043

162/2

2.043 154

0.085

0.085 166

0.121 0.121

30

0.097 0.097

1.781

21/1/41/1/1

1.781 187/2/4

0.760

0.760 188

0.486

0.486 1.635

1.635 83/3 , 84

120/3

0.466 0.466

0.829

0.829 87/2, 88

1.619

1.619 87/1, 88

0.817

0.817 83/1, 84

359/1/2

1.214

1.214 78

2.355

2.355 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 79/1

0.797

0.797 85

3.732

3.732 353

1.291

1.291 73

0.304

0.304 74

0.777

0.777 426/355

0.040

0.040 352

0.789

0.789 354

0.624

0.624 355

0.093

0.093 421/73

0.081

0.081 351, 438/351 ,

12.065

12.065

439/351,

40/351/1

360

0.692

0.692 347

3.597

3.597 395

0.312

0.312 332/2

1.492

1.492 333

0.158

0.158 338

0.162

0.162 339

0.478

0.478 334

0.806

0.806 335

1.283

1.283 336

0.555

0.555 337

0.235

0.235 284

0.227

0.227 285

0.388

0.388 286

0.271

0.271 287/2/1

0.607

0.607 287/2/2

0.869

0.869 373/1

0.890

0.890 374/1

1.134

1.134 375

0.725

0.725 376

0.494

0.494 378/2

0.550

0.550 379/2

1.065

1.065 379/1

0.623

0.623 380

1.457

1.457.

0.405

373/5

0.405 391

0.405

0.405 381

0.360

0.360 382

0.295

0.295 378/1

0.554

0.554

2143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(2)

(3) (1)

373/4

4.819 4.819

374/2

0.809

0.809 377/2

2.170 2.170

0.587

392

0.587 1.457

393

1.457 394/1

0.332 0.332

387

1.364

1.364 388

1.096

1.096

0.729 389

0.729

371/1

1.663 1.663

371/2

1.958

1.958 367

0.295

0.295 369/3/1 , 370, 370,

0.936

0.936 371

186/1

0.502 0.502

187/2/1

1.368

1.368 361

1.732 1.732

362/1, 441/362,

2.315 2.315

441/362 में से

385/1

0.538

0.538 386/1

0.853

0.853 385/2

0.542

0.542 386/2

0.853

0.853 0.308

0.308 156/1

157

0.267 0.267

2.023 167/2

2.023

168

0.291 0.291

0.376

0.376 187/2/3

189/2, 190,

1.595 1.595

191, 192

341/5, 343 ,

1.214 1.214

344, 345

341/6 , 344 ,

1.801

1.801 343, 345

396

0.943

0.943 397

0.466

0.466 359/2/2

2.606

2.606 359/1/1

1.214

1.214 402/1

0.663

0.663 182/1/1/1 ,

183, 184 ,

1.214

1.214 186/2 , 418/186 , 419/186 मिन-1 2144

(1)

(2)

(3) 187/1/2

1.214

1.214 182/1/2/1 , 183,

184, 186/2,

1.270

1.270 418/186 , 419/1 ,

86

182/2/2, 183 ,

1.275

1.275 184, 186/2 ,

418/186,

419/1 , 86/1/2/2

182/1/1/1 , 183 ,

1.331

1.331 184, 186/2 ,

418/186,

419/1 , 86 मिन-2

34/1

0.429

0.429 34/2

0.526

0.526 38

3.890

3.890

0.405

0.405 39/1

42/1

1.073

1.073 42/2

1.072

1.072 59/1

0.535

0.535 61/1

0.142

0.142

3.559

3.559 5/1, 6,7,8,9

59/2

0.531

0.531

1.011

1.011

62/2, 63 , 64

1.011

1.011 62/3, 63 , 64

1.011

1.011

62/4, 63, 64

1.011

1.011 62/5 , 63 , 64

70/3

1.064

1.064 68/1

1.228

1.228 72/1

0.389

0.389 72/2

0.088

0.088 46

0.454

0.454 93

0.676

0.676 114/2/1

0.345

0.345 115/2/1

1.769

1.769

0.405

132/1

0.405 135/1/2/1/2 1.012

1.012 135/2

0.405

0.405

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 142/2/1/2

1.214

1.214 162/1

0.405

0.405 167/1/1

4.468

4.468 167/1/2/1

1.214

1.214 167/1/2/1/2 3.254

3.254 169

5.006 5.006

187/1/1

0.405

0.405

1.817 187/2/2

1.817

189/1 , 190,

1.974

1.974 191, 192

0.817

0.817 83/2, 84

1.226

1.226 89

0.967

0.967 75

2.264

2.264 76/1 , 77

2.256

2.256 76/2, 77

0.798 79/2

0.798

1.882 81

1.882

1.995

82

1.995 351, 438/351 ,

6.566 6.566

439/351 , 440/

351/2

182/2, 183 ,

184 , 186/2 ,

2.545

2.545 418/186 ,

419/186

182/1/3 , 183 ,

184, 186/2 ,

2.545

2.545 418/186,

419/186

362/2, 441/362,

441/362

2.023

2.023 362/3, 441/362

2.023 441/362

2.023

362/4, 441/362,

2.365 2.023

441/362

363

0.603

0.603 362/1, 441/362 ,

4.929 4.929

442/362 में से भाग 1 ]

2145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(2)

(1)

(3) 364/1

3.238

3.238 364/2

3.005

3.005 341/1 , 343 ,

0.684

0.684 344, 345

341/2, 343 ,

0.688

0.688 344, 345

341/3 , 343,

0.688

0.688 344, 345

341/4 , 343 ,

0.688

0.668 344, 345

350

4.606

4.606 330

0.138

0.138 331

0.182

0.182 332/1

0.129

0.129 287/1/1

1.214

1.214 287/1/2

0.405

0.405 373/2

2.023

2.023 373/3

2.023

2.023 394/2

0.781

0.781 398

0.518

0.518 360, 370,

4.112

4.112 371/3/2

369, 370,

4.589

4.589 371/3/4

369, 370,

4.112

4.112 371/3/5

369 , 370 ,

3.845

3.845 371/3/3

182, 183 , 184 ,

2.548

2.548

186/2, 418/186 ,

419/186/1/1/2

182, 183 , 184 ,

2.537

2.537

186/2 , 418/186 ,

419/186/1/1/4

1.011

1.011 62, 63 , 64/1

400/1

2.229

2.229 402/2

0.660

0.660

358.951

योग

355.705 (2)

(1)

(3) ग्राम-पिपलिया अमरसिंह

2

0.336

0.336 3/2

0.809

0.809 1.040

1.040 6

0.579

0.579 4

0.619

0.619 13/1

0.194

0.194 21

0.401

0.401

1.162 1.162

0.975 19

0.975

17

0.477

0.477 16

0.474

0.474

0.365 0.365

3/2/1

5/2/1

0.243 0.243

1.113 1.113

3/1

3/2/2/1

0.525

0.525 0.405

0.405 5/1

0.182 0.182

9

22/1

0.506

0.506

0.224 1.214

22/2/1

0.700 2.023

23/1

0.400 1.104

23/2/1

23/2/2

1.148

0.248 23/2/3

1.148

0.248 24

0.539

0.300

0.485 5/2/2/1

0.485

13/2/1

0.376

0.376

0.433 13/2/2

0.433

1.424 13/2

1.424

1.048 1.048

10.

16.291 योग .. 21.347

ग्राम-शोभापुर

344/1

0.465 0.465

346/1

0.344

0.344 343/1

1.214

1.214

0.417 344/2

0.417

346/2

0.433 0.433 2146

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 348

1.708

1.708 349

0.267

0.267 351

0.117

0.117 352

0.227

0.227 353

0.279

0.279 354

0.158

0.158

357

1.765

1.765 359

0.567

0.567 360

1.032

1.032 341

3.493

3.493 362

3.375

3.375 342/2

0.218

0.218 343/3

0.740

0.740 576/359

0.563

0.563 332/1

1.513

1.513 332/2

1.518

1.518 332/3

1.513

1.513 332/4

1.513

1.513 332/5

1.514

1.514 342/1

1.517

1.517 356

1.327

1.327 358

1.740

1.740 343/2

1.518

1.518 366/1

2.023

0.500 366/2/1

0.754

0.500 366/2/2

0.607

0.300 योग . 34.644

32.355

ग्राम-गोरखा

218/2/1

1.923

1.923

1.850

218/2/2

1.850

3.773

3.773 योग ..

महायोग 487.954

461.929 (2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील - बेगमगंज

(ग ) ग्राम-चौका बैरागी , ककरूआ, गुलाब , रमपुरा, मरखेड़ा, टप्पा एवं बिछुआ जागीर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-72 हेक्टर.

खसरा

अर्जित किये जाने नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

वाला रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) ग्राम-चौका बैरागी

86

4.804

4.804 87

1.114

1.114 62

2.217

2.217 68

0.450

0.854

3/1

1.393

1.393 5

1.594

1.594 6

0.482

0.482 8/1

1.768

1.768 9/1

1.104

1.104 11

0.117

0.117

13/1

0.563

0.563 14

0.450

0.450 15/1

6.712

6.712 16

0.381

0.381 4

2.165

2.165 7

0.547

0.547 10

0.849

0.849 12

0.567

0.567 3/2

0.465

0.465 8/2

0.352

0.352 9/2

0.328

0.328 13/2

0.190

0.190 17

0.206

0.206 18

0.360

0.360 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 30

0.604

0.604 38

0.121

0.121 39

0.263

0.263 40

0.162

0.162 59/2

3.735

3.735 99/22

0.964

0.964 19

0.559

0.559 64

0.190

0.190 65

0.121

0.121

22

1.149

1.149 23

2.133

2.133 20

0.117

0.117 21

0.651

0.651 25

0.490

0.490 26

2.691

2.691 28

0.793

0.793 31

0.717

0.717 32

1.028

1.028 33

0.599

0.599 66

0.255

0.255

0.405

35

0.405 36

1.242

1.242 29

0.995

0.995 37

0.660

0.660 45

1.489

1.489 46

1.559

1.559 47

2.298

2.298 48

0.271

0.271 43

0.877

0.877 42

2.149

0.925

0.854

49

0.854 50/1

1.967

1.967 88/1/2

2.011

2.011 88/1/3

2.011

2.011 88/1/4

2.011

2.011 2

1.854

1.000 44

3.493

3.493 55/1

0.575

0.573

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 0.223

0.223 63

59/1

0.364

0.364 50/2

1.966

0.966 0.174

1.174 55/2

96/29

0.134

0.134 ग्राम-ककरूआ गुलाब

1.619

0.495 10/4

1.619

10/5

0.495 2/5

2.023

0.500 2/6

0.500 2.023

2/7

0.708

0.250 94/10/2

2.109

1.000

1.000 94/10/1

2.124

10/1

1.619

0.500

0.560 10/2

2.023

0.560 2.023

10/3

0.510 10/6

1.194

45

4.007

2.125

0.405 47/1

0.809

1.251

0.405 47/2

88/47/1

1.639

0.410 88/47/2

1.619

0.500 93/10/1

1.200

0.405 1.329

0.410 93/10/2

ग्राम- रमपुरा

4/2/1

1.214

1.214 4/2/2

1.619

1.619 4/2/3

0.809

0.809 4/2/4

1.619

1.619 4/2/5

1.214

1.214 4/2/6

1.619

1.619 4/2/7

1.214

1.214 1.619

4/2/8

1.619 1.214

1.214 4/2/9

4/2/10

1.214

1.214 0.809

4/2/11

0.809 2148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(2)

(3) (1)

4/2/12

0.809

0.809 4/2/13

0.809

0.809 4/2/14/1

1.214

1.214 4/2/14/2

0.809

0.809 4/2/14/3

0.809

0.809 4/2/14/4

0.809

0.809 4/2/14/5

0.827

0.827

4/2/14/6

1.100

1.100 4/2/16

0.505

0.505

4/2/17

0.633

0.633 4/2/18

1.114

1.114 4/2/19

1.214

1.214

ग्राम-मरखेड़ा टप्पा

58

0.231

0.231 59

0.279

0.279

1.905

60/2

1.905 61

0.178

0.178 62

0.057

0.057 65/1

0.121

0.121

63/1

0.049

0.049 365/1

0.057

0.057 366/1

0.829

0.829 63/2

0.312

0.312 64

0.267

0.267 65/3

0.077

0.077 60/3

0.167

0.167

0.117

60/5

0.117

0.269

60/1

0.269 65/2

0.365

0.365 368

0.138

0.138 369

0.401

0.401 365/2

0.052

0.052 366/2

0.825

0.825 376

0.065

0.065

377

0.218

0.218

364/2/3

0.335

0.335

360

0.032

0.032 (1)

(2)

(3) 357-358/2 0.494

0.494 363/1

0.486

0.486 364/1/2

0.179 0.179

0.607

0.607 373

0.076

374

0.076 458/57/3

0.149 0.149

378/1/2/3

0.833

0.833 331/1

0.061

0.061 332/1

0.162

0.162

0.328 334/1

0.328

327/1

0.077

0.077 2.310

2.310 339-340-341/1

0.061

331/2

0.061 0.162

332/2

0.162

0.332 334/2

0.332

0.077

327/2

0.077

2.310 2.310

339-340-341 / 2

307

0.996

0.996 308

1.729

1.729 329

0.303

0.303 330

0.343

0.343

0.607 337-338/2 0.607

336/2

0.081

0.081 0.061

0.061 337-338/3/2/ 1

335

0.150

0.150 336/1

0.081

0.081 0.457

438/337

0.457 347/1/1

0.813

0.813 347/1/2

1.214

1.214 348/1

0.462

0.462 0.223

0.223 356/1

346

0.142 0.142

347/2/1

0.700 0.700

0.202 347/2/2/1

0.202

356/2

0.101

0.101

0.335 357-358/ 1

0.335

0.494

378/1/1/1/2/5

0.494 378/1/1/1/1

1.238 1.238 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 364/2/2

0.101

0.101 362

0.077

0.077 363/2

0.125

0.125 357-358/3 0.531

0.531

0.340

0.340 372

378/1/2/4

0.405

0.405 348/2/2

0.230

0.230 378/1/1/1/3 0.117

0.117 378/1/1/2/4 0.728

0.428 348/2/1/1

1.614

1.614 458/57/4

0.149

0.149 337-338/3/1 0.688

0.688

0.607 337-338/3/2/2 0.607

378/1/2/1

0.825

0.825 378/2

0.729

0.729 458/57/1

0.149

0.149 378/1/2/2

1.558

1.558 458/57/2

0.149

0.149 347/2/2/2

0.324

0.324 348/2/1/2

0.405

0.405 57/1

1.214

1.214 486/57

0.979

0.979 452/27

0.809

0.809 364/2/1

0.689

0.689 364/1/1

1.214

1.214 370

0.263

0.263 378/1/1/1/2 1.236

1.236 378/1/1/2/1 0.381

0.381 306

0.129

0.129 325

0.182

0.182 355

0.943

0.943 356/2

0.101

0.101 345

0.045

0.045 344

1.246

1.246 337/1-338

0.677

0.677 57/2

1.214

1.214

2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 57/3

1.214

1.214 57/4

1.214

1.214 57/5

1.214

1.214

0.401 378/1/1/2/3 0.401

0.016

68

0.016.

0.020 69/1

0.020

69/2

0.020

0.020 60/4

0.696

0.696 378/1/1/2/2 0.401

0.401 0.405

0.405 364/2/4

ग्राम-विछुआ जागीर

106

0.498

0.498 0.036

103

0.036 107

0.057

0.057 0.275

0.275 108

0.518 105

0.518

109

0.267

0.267 110/1

0.159

0.159 157

1.493

1.493 100/1

0.090

0.090 158

1.457

1.457 159

0.158

0.158 160

0.117

0.117 161

0.182

0.182 162/2

0.045

0.045 163

0.696

0.696 165

0.445

0.445 0.615

166

0.615 167

0.178 0.178

168

0.028 0.028

169

0.073

0.073 170

1.356

1.356 2150

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

(3) 171

0.283

0.283

176/1

0.510

0.510 177

0.097

0.097

0.874 97

0.874

96

0.470

0.470 101

0.113

0.113

180/2

0.324

0.324 100/2

0.040

0.040 173

0.380

0.380 176/2

0.081

0.081 174/2/1

0.243

0.243 175/1

0.522

0.522 174/1/2

1.080

1.080 174/2/2

0.113

0.113

175/2

0.987

0.987

0.500

0.500 115/1/2

0.630

0.630 115/1/3

0.500

0.500 115/1/4

0.500

0.500 115/1/5

0.500

0.500 156

1.052

1.052 180/1/2/1

0.894

0.894 102/1

0.405

0.405

102/2

0.299

0.299 94/2

0.603

0.603 94/1

0.648

0.648

95

0.186

0.186 180/1/2/2

0.890

0.890 110/2

0.401

0.401

0.267

104/1

0.267 104/2

0.109

0.109 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सेमरी मध्यम परियोजना जलाशय निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेशं शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 मई 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- श्यामपुर अनुभाग सीहोर

(ग) नगर/ग्राम- सतपोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.701 हैक्टर .

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.050

73/3/1

73/3/5

0.215

0.068

73/3/6

73/2/4

0.094

0.075

73/3/2

73/3/3

0.094

0.137

73/2/5

74

0.078

0.275

34/3

34/4

0.057

0.102

32/2/2

32/2/1

0.068

32/2/3

0.050

20/3,32/1 , 143/32,

0.407

146/32/3

20/3,32/1 , 143/32 ,

0.174

146/32/1

129/22

0.188

0.128

20/2 , 21 , 127/20/2 , 128/20/1

20/2 , 21 , 127/20/2 ,

0.068

128/20/2 भाग 1 ]

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2)

20/2 , 21 , 127/20/2 ,

0.075

128/20/3

20/2 , 21 , 127/20/2 ,

0.160

128/20/4

20/2 , 21 , 127/20/2 ,

0.062

128/20/5

127/20/6

0.250

19/4

0.119

127/20/5

0.056

19/3

0.062

127/20/4

0.068

19/2

0.043

18

0.194

17

0.175

70/2/5

0.109

कुल योग 3.701

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सतपोन तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर अनुभाग सीहोर

(ग ) नगर/ ग्राम-पाटन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.450 हैक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1065/1

0.096

1064/2

0.467

(2)

(1)

1064/1/2

0.019

1063/1/1/4

0.166

1063/1/1/3

0.160

1063/1/1/1

0.022

1063/1/1/2

0.160

602/1/1/10

0.016

0.128

602/1/1/25

602/1/1/9

0.128

602/1/1/8

0.147

602/1/1/6

0.041

602/1/1/5

0.041

602/1/1/4

0.044

602/1/1/3

0.064

602/2

0.192

0.030

603, 604

0.170

606

614

0.032

1114/606

0.051

0.011

612/1

0.048

616/1

0.010

613/2

0.038

616/2

0.048

613/3

616/6

0.051

616/5

0.070

कुल योग .. 2.450

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सतपोन तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/ भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2152

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्र. D- 2326- दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2334-दो - 2-05-2011 .- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से दोय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 2336-दो- 3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 7 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 एवं 6 अप्रैल 2012 के व पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है श्री सुशील कुमार पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2338- दो - 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 2 से 7 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के व पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2343-दो- 2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुषमा खोसला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुषमा खोसला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्र. D-2426-दो-2-49-2007.-श्री जी. के. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को पात्रतानुसार निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

(1 ) दिनांक 9 से 12 अप्रैल 2012 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) दिनांक 13 अप्रैल 2012 का एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

श्री जी. के. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुंटुब न्यायाल , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्र. D- 2462-दो-2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2464-दो- 2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 4 से 14 जून 2012 तक ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक उन्तीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जून 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

ग्रीष्मकालीन अवकाश/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

2153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2466-दो-3-26-2002.-श्री जे . के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 2 से 10 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे . के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2468- दो-2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 6 से 19 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का कम्युटेड स्वीकृत स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C -4259-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4315- दो-2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश 2154

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Jabalpur the 14th May 2012

No. 645 - CJ - II - 1282 . In exercise of the powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke the Suspension Order No. 2541 , dated 10th December , 2010 of Shri Atul Thakur , the then Civil Judge , Class - II Nasrullahganj , District Sehore (Presently under suspension with headquarters at Raisen) with immediate effect .

Subsequent to note reinstatement and joining , the officer will be paid his salary and other emoluments , However , the arrears of salary for the Period of suspension will be considered at the time of decision of the enquiry report .

By order of the High Court , M. K. MUDGAL , Principal Registrar (Inspection & Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 10 मई, 2012

क्र. 574-गोप.- 2012-दो - 2-21-63 ( भाग- पांच) .-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चयन ग्रेड) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale) रुपये 70290-1540- 76450/- में नियुक्त करता है: -

सारणी

क्रमांक नाम तथा

रिक्त पद के

सुपर समय

पदनाम

वेतनमान में संदर्भ में

टिप्पणी

नियुक्तिका दिनांक

(2)

(1)

(3)

(4)

5-5-2012 रिक्त पद पर.

1 योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.

जबलपुर, दिनांक 14 मई 2012

क्र. 587 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री रामनारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सतना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, दिनांक 4 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये, पदस्थ करता है. उक्त पदस्थापना , वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना श्री आलोक वर्मा के उक्त अवधि में अवकाश पर रहने के कारण की जा रही है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री रामनारायण चौधरी को सतना सत्र न्यायालय में दिनांक 4 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री रामनारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

क्र. 592-गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री अतुल ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रायसेन का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 645-C.J. - II- 1282, दिनांक 14 मई 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप, उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्र. 170- स्था. सेट- 2012.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 से 30 मार्च 2012 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

2155

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला, को अस्थाई रूप से , निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहती. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 28 से 30 मार्च 2012 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 576-गोपनीय- 2012-दो-21-2012-( भाग- ए - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से (2)

(1)

(3) 1

अनूपपुर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.

2

टीकमगढ़ श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.

सीधी श्री शिवनारायण खरे,

3 विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) , सीधी.

कहां को

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

हरदा

हरदा

सिविल जिला हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा की हैसियत से श्री ओम प्रकाश दुबे के दिनांक 31-5-2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर दिनांक 1-6-2012 से. ( स्वयं के व्यय पर).

अनूपपुर

अनूपपुर सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर की हैसियत से श्री योगेश कुमार सोनगरिया के स्थान पर दिनांक 1-6-2012 से.

सिंगरौली

सिंगरौली

सिविल जिला, सिंगरौली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली की हैसियत से श्री एन. डी. पटले के दिनांक 31-5-2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर दिनांक 1-6-2012 से.

2156

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

क्र. 577- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012-( भाग-ए- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-1990- इक्कीस- अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90/21 - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -

नाम

क्रमांक

कहां से कहां को (1)

(2)

(3)

(4)

भिण्ड

इंदौर

1 श्री दीपक कुमार अग्रवाल

नौगांव

सीधी 2. डॉ. जगदीश चंद्र सुनहरे

सारणी

सत्र खण्ड

विशेष न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

का नाम

न्यायालय का नाम

(6)

(5)

(7) भिण्ड

भिण्ड पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री प्रताप सिंह कुशवाहा के स्थान पर.

सीधी सीधी पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री शिवनारायण खरे के स्थान पर.

क्र. 578 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए- बी ). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 )के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

कहां से क्रमांक

नाम

(1)

(2)

(3) 1 श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी

जबलपुर 2

धार कुमारी किरण गौहर

सारणी

कहां को

सत्र खण्ड

का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

नौगांव

छतरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से डॉ. जगदीश चंद्र सुनहरे के स्थान पर .

अलीराजपुर अलीराजपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

भाग 1 ]

2157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 579 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम ( यथासंशोधित ) , 1994 के नियम 3 ( 1 ) के तहत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय , जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) वेतनमान रुपये 57700-1230- 58930-1380-67210-1540-70290/- में पदस्थ है , को उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 622 - एडीजे -163 , दिनांक 2 मई 2012 के तहत , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 की धारा 10 ( vi ) के अन्तर्गत " reduction to next lower Grade " दण्ड से दण्डित किया गया है . जिसके फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय को माननीय पूर्ण पीठ ( Hon'ble Full Court ) की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2012 से, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश - स्तर ) के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/ - में पदावनत करते हुए, उनकी वरीयता श्री रहस बिहारी गुप्ता के ऊपर, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश - स्तर ) संवर्ग में, वरीयता क्रमांक -1 पर निर्धारित करता है.

क्र. 580 - गोपनीय- 2012 - दो- 2-1-2012 ( भाग - ए - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

इन्दौर श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे,

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर.

सारणी

सत्र खण्ड

कहां को

का नाम

(4)

(5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

मण्डला

मण्डला

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी : - श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का हरदा स्थानांतरण उनके स्वयं के निवेदन पर किया जा रहा है अतः उनका स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .

जबलपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्र. 582 - गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (2)

(1)

(3) 1

खण्डवा श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर)

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

डिण्डौरी

डिण्डौरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 583 - गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1

भोपाल श्री गंगाचरण दुबे

2 श्री शैलेष भारती भदकारिया

सबलगढ़

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

(6)

(5)

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर ) के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष, काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्र. सी-4201-तीन-6-2-2012 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षिप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है: -

क्र.

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (1)

(2)

1 श्री एस. एस . झा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर

2 श्री वारीन्द्र तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर

3 श्री संदीप सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर

4 श्री शीर्ष कैलाश शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर

5 श्री के. एन. भारद्वाज, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर

6 श्री विवेक शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर

7 कु. उर्मिला यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , जबलपुर

8 श्री रोहित कटारे , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , लौंडी, छतरपुर

9 श्री अमित कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , लौंडी, छतरपुर

10 श्री डी. के. प्रजापति, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बिजावर, छतरपुर

11 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , छतरपुर

12 श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , छतरपुर

13 श्री मनीष कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, छतरपुर

14 श्री एच . के. रघुवंशी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, नौगांव , छतरपुर

15 श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नौगांव, छतरपुर

16

सारणी

राजस्व

पदस्थापना का

स्थान

जिला

(3)

(4)

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

लौंडी

छतरपुर

लौंडी

छतरपुर

बिजावर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

नौगांव

छतरपुर

नौगांव

छतरपुर

खण्डवा

खण्डवा

श्री किशोर कुमार गहलोत , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पूर्वी निमाड़, खण्डवा भाग 1 ]

2159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012

(1)

(2) 17 श्री अमजद अली, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भोपाल

18 श्रीमती रश्मि मिश्रा , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , भोपाल

19 श्रीमती अभिलाषा एम मवार,न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बैरसिया भोपाल

20 श्री धर्मेन्द्र सोनी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बैरसिया, भोपाल

(3)

(4)

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

बैरसिया

भोपाल

भोपाल

बैरसिया

जबलपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्र. डी- 2591 -तीन-6-4-81 भाग पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम, क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-1550-तीन- 6-4-81- भाग- चार, दिनांक 10 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें.

न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष (1)

(2)

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष

न्यायाधीश की नियुक्ति की गई

(3)

1

राजस्व जिला भिण्ड

श्री दीपक अग्रवाल , विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.

विशेष न्यायालय , भिण्ड No. D- 2591 - III - 6-4-81 - Pt- V . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 1550 - III - 6-4-81 - Pt - IV , dated 10th May 2011 namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

S. No.

SCHEDULE

Area for which the appointment

made in Special Court

(1)

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

1

(3)

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Revenue District Bhind

Shri Deepak Agrawal , Special Judge , SC/ ST (POA) ActBhind .

Special Court Bhind

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-06-01.22.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-06-01.22.Ordinary.