मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 22]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012- ज्येष्ठ 11 , शक 1934
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 मई 2012
क्र. ई . - 1-179-2011-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है : -
स. क्र. अधिकारी का नाम
सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला (1)
(2)
(3) 1
उज्जैन सुश्री अनुग्रह पी
2071
(1)
(2)
(3) 2
रीवा श्री बी. विजय दत्ता
3 श्री हरजिंदर सिंह
होशंगाबाद 4
ग्वालियर श्री मोहित बुंदास
5
बैतूल सुश्री नेहा मार्ष्या
6
सीहोर सुश्री रूचिका दिवाकर
7
जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन
इंदौर 8 श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी
9
सागर श्री विजय कुमार जे.
(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. ई. 5-850 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री बी . एम. शर्मा, आय.ए.एस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 18 जून से 7 जुलाई 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून एवं 8 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अशोक चौहान राप्रसे . , अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी . एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक चौहान , कलेक्टर, जिला धार के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-570 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आय.ए.एस. आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 23 से 30 मई 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 16 मई 2012
क्र. ई . 5-776- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, आय.ए.एस. , कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 16 से 23 मई 2012 तक, आठ दिन के एक्स इंडिया अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण सिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री बी . चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. 5-845 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आय.ए.एस. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 11 से 30 जून 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-631 - आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री संजय दुबे , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को दिनांक 2 से 23 जून 2012 तक बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री संजय दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, आय.ए.एस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2012
क्र. ई. 5-781 - आयएएस लीव- एक-5-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आय.ए.एस. , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 12 से 23 जून 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. ई. रमेश कुमार , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री माथुर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2012
क्र. एफ. ए. - 5-08-2011 - एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025- 01-2012- यूएस - ।। , दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा न्यायाधीश के पद पर की गई है ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 3 अप्रैल 2012 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.
क्र. एफ. ए. - 5-13-2011 - एक( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचन्द गर्ग, अपर न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर जिनका कार्यकाल भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2012- यूएस - ।। , दिनांक 3 अप्रैल 2012 द्वारा दो वर्ष अवधि बढ़ाई जाने से अपने पद का कार्यभार दिनांक 10 अप्रैल 2012 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
क्र. ई. 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आय.ए.एस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 3 से 7 मई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी 2074
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2012
फा. क्र. 17 (ई ) 24-2011- इक्कीस - ब( एक) -3192-11-1383- 12.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 24-2011- इक्कीस - ब ( एक ) -3192-011 , दिनांक 13 सितम्बर 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , श्रीमती सईदा बानो रहमान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन , विशेष न्यायालय, भोपाल की न्यायाधीश को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .
F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) 3192-11-1283-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , and in supersession of the department's Notification F.N.17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) 3192-11 , dated 13th September 2011 , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints Smt . Sayeeda Bano Rehman , Additional Sessions Judge & Judge of the Special Court , Bhopal , under the Electricity Act , 2003 as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the Prevention of Corruption Act, 1988 .
भोपाल, दिनांक 16 मई 2012
फा. क्र. 1 ( अ ) 02-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर हेतु स्वीकृत उप महाधिवक्ता के एक पद को समाप्त कर एक अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद पारिश्रमिक रुपये 25,000/- ( पच्चीस हजार केवल ) प्रतिमाह अथवा भविष्य में पारित आदेशानुसार परिवतर्नीय पर एतद्वारा सृजित करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता 01 वेतन 001 अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ . क्रमांक 502 - आर.631- बजट 8 - चार , दिनांक 24 अप्रैल 2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है. अतः यह विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 मई 2012
संशोधन आदेश
फा. क्र 1 (सी) -13-2005- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2012 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-
उक्त आदेश के पैरा 1 की पंक्ति 4 में ( अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के स्थान पर ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , की धारा 15 पढ़ा जावे.
भोपाल, दिनांक 18 मई 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) -47-2004 - इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वार श्री संभाजीराव गावडे पुत्र स्व. श्री बालासाहेब गावडे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये धार सत्र खण्ड के धार राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, धार नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
(टीप.- श्री संभाजीराव गावडे की जन्मतिथि 24-11-1975 चौबीस नवम्बर उन्नीस सौ पिचहत्तर अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24-11-2037 चौबीस नवम्बर दो हजार सैंतीस को पूर्ण होगी . ) भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
भोपाल , दिनांक 22 मई 2012
फा. क्र. 17 (ई ) -105-2007- इक्कीस- ब( दो ) .- दिनांक 10 नवम्बर 2007 द्वारा श्री आर. के. दुबे , अधिवक्ता, निवासी- शांति नगर , जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 23 जून 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 (ई ) -489-2008- इक्कीस- ब( दो ).- दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा श्री जे . पी . पटेरिया, अधिवक्ता, निवासी- म. नं. 529, मदन महल चौक, नरसिंह वार्ड, जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 ( ई ) -322-2006 - इक्कीस - ब (दो ) .- दिनांक 25 जनवरी 2006 द्वारा श्री सुरेश कुमार कक्कड़ा, अधिवक्ता, निवासी- सदर बाजार, जिला सागर को जिला मुख्यालय, सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 5 अप्रैल 2012 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , सागर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 (ई ) -20-2008- इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 5 मई 2008 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, निवासी- गुरू मोहल्ला, तह. पाटन, जिला जबलपुर को तहसील पाटन , जिला जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनके द्वारा दिनांक 5 मई 2008 को त्याग- पत्र दिये जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील पाटन, जिल जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 (ई ) -192-2006-इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 6 नवम्बर 2006 द्वारा श्री सुभाष गुप्ता, अधिवक्ता, निवासी - जय नगर, लेबर चौकी, यादव कालोनी , जिला जबलपुर को जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 2 दिसम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , जबलपुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 मई 2012
क्र. एफ 1 ( ए) 280-76- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा श्री एच. के. सरीन , भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर " दिल्ली " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी :-
1. श्री एच. के. सरीन- स्वयं (31 मार्च से 2 अप्रैल 2012 तक) 2. श्रीमती रीना सरीन- पत्नी (9 फरवरी से 2 अप्रैल 2012 तक) (2) श्री एच. के. सरीन , भापुसे का उक्त अवकाश यात्रा के दौरान दिल्ली प्रवास पर स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा स्वीकृत दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश निरस्त करते हुये तथा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, इन्हें दिनांक 31 मार्च से 7 अप्रैल 2012 तक आठ दिवस का लघुकृत अवकाश दिनांक 8 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर दिल्ली सपत्नीक जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-
1. श्री एच. के. सरीन-स्वयं (31 मार्च से 8 अप्रैल 2012 तक) 2. श्रीमती रीना सरीन- पत्नी
( 9 फरवरी से 8 अप्रैल 2012 तक) ( 2) पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेंगी.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
भोपाल, दिनांक 18 मई 2012
क्र. एफ 1 ( ए) 55-94- ब- 2-दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक ) , पु. मु. भोपाल मध्यप्रदेश को दिनांक 25 अप्रैल से 7 मई 2012 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
( 2 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2012 तक चार दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत तेरह दिवस के अर्जित अवकाश में से उक्त चार दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
(3 ) पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 22 मई 2012
क्र. एफ 1 (ए) 211-1996- ब-2- दो.-डॉ. मयंक जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन को Mid Career Training Programme Phase - IV में दिनांक 14 मई से 22 जून 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 25 जून से 6 जुलाई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 12 जुलाई 2012 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. मयंक जैन, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन का कार्य श्री राकेश गुप्ता , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन द्वारा अपने कार्यों के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मयंक जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. मयंक जैन, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लेखित अधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जायेंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मयंक जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मयंक जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 162-94- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 9, 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " जम्मू कश्मीर" अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री आदर्श कटियार
2. श्रीमती भारती कटियार
पत्नी 3. कुणाल कटियार पुत्र
पुत्री
4. कु. सौम्या
माँ
5. श्रीमती चंचल कटियार
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आदर्श कटियार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्य पुलिस महानिरीक्षक ( पश्चिम) , रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 5 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
2077
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 25 मई 2012
क्र. एफ-1 ( ए ) -107-86- ब- 2-दो. श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 मई से 2 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 3 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार दार्जिलिंग , गंगटोक अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री व्ही. के. सिंह
पत्नी 2. श्रीमती तुहिन सिंह
3. कु. ज्योत्सना सिंह
पुत्री
4. कु. रश्मि सिंह
पुत्री
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) श्री व्ही . के. सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 मई 2012
फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस ब ( एक) -1559-12.- मध्यप्रदेश बिशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं . 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारंणी
न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
7 श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर .
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
मुख्यालय
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष, न्यायालय का नाम
(3)
(4)
इन्दौर विशेष न्यायालय क्रमांक -1 , इन्दौर 2078
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) -1559-12 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this Department's Notification F.No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One) , dated 2nd March 2012 , namely:---
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial No. 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Headquarters Name of the Judge
(1)
(2)
Name of the Special Court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011 (3)
(4) 7 .
Indore
Special Court No. 1 , Indore
Shri Pankaj Gaur, Additional Sessions Judge & Special Judge of Special Court No. 5 , Electricity Act, Indore .
This Notification shall come into force with immediate effect .
भोपाल , दिनांक 11 मई 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक) -1559-12 .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: --
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनुक्रमांक (1)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
मुख्यालय के स्थान (3)
अधिकारिता (4)
इन्दौर
राजस्व जिला देवास , रतलाम, शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर, नीमच और धारा का समाविष्ट क्षेत्र.
7 श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 5 के विशेष न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम , इन्दौर तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
F. No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One) -1559-12 .- In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 the State Government in consultation with the High Court भाग 1 ]
2079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
ofMadhya Pradesh hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F.No. 17 (E) 8-2012 - XXI- B( One) , dated 2nd March 2012, namely: -
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial No. 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely: --
TABLE
S. No. Name of Authorized Officer
(2)
(1)
7. Shri Pankaj Gaur , ASJ , Special Judge of Special Court No. 5 , Electricity Act, Indore & Presiding Judge Special Court No. 1 , Indore .
This Notification shall come into force with immediate effect .
Jurisdiction
Place of Headquarters
(3)
(4)
Indore
Area comprising of Revenue Districts Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch & Dhar .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मई 2012
क्र. एफ- 2-01-2009- ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 ) / 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 39,26,50,000/ - ( रुपये उन्नचालीस करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:-
क्र. (1)
आदेश क्र. व दिनांक (2)
निहित दर (3)
(रुपये लाख में)
प्रत्याभूति राशि (6)
प्रत्याभूति दी गई
(4)
1
8.30% क्रमांक एफ 2-4/2002/ई/चार, दिनांक 21-2-2003.
2
12% 557/703/4/एन -3/92, दिनांक 11-2-1992 .
प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि (5)
18-2-2012
3761.50
ऋण पत्र
165.00 12-2-2012
ऋण पत्र
3926.50
कुल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे , अवर सचिव.
2080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 मई 2012
क्र. एफ- 11-17-2008- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-17-2008- तीस, दिनांक 21 नवम्बर 2008 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 नवम्बर 2008 को किया गया था.
(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 4683 - संर-2009 , दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .
(3 ) अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
राज्य जिला तहसील स्थल
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल स्वामित्व
राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
सम्मिलित होना है
(1) (2) (3) (4)
(5)
(7)
(9)
(6),
(8)
नहीं.
0.042
आबादी
मध्यप्रदेश भिण्ड अटेर घिनौची
0.042
बारादरी एवं बगीचा ( महल) .
0.042
0.115
119 123 121 137
(4 ) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक , 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार , मध्यप्रदेश , भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
क्र. एफ- 11-6-2008- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .
भाग 1 ]
2081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
अनुसूची
राज्य
स्थल
स्मारक का नाम राजस्व खण्ड
स्वामित्व
जिला तहसील
क्षेत्रफल
धार्मिक पूजा के अधीन है
क्रमांक जिसे
अथवा नहीं
संरक्षण में सम्मिलित करना है
(2)
(1)
(4)
(5)
(9) (3)
(6)
(7)
(8)
मध्यप्रदेश खरगौन खरगौन
631
0.012
नहीं.
मध्यप्रदेश शासन, ऊन बुजुर्ग हाटकेश्वर मंदिर
आबादी.
हेक्टेयर .
क्र. एफ- 11-9-2010- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
(2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
अनुसूची
राज्य
स्थल
स्वामित्व
जिला तहसील
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल
धार्मिक पूजा के अधीन है
अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(2)
(1)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(8)
मध्यप्रदेश उमरिया पली
186
1.20
हां.
मढ़ी
सीतामढ़ी
मध्यप्रदेश शासन,
हेक्टेयर . राजस्व विभाग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.
2082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मई 2012
क्र. एफ 3-11-2009- छब्बीस - 2.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए- 3-03-2012 - एक( 1 ) , दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा माननीय श्री बालेन्दु शुक्ल , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को मंत्री दर्जा प्रदान किया गया है.
राज्य शासन , एतद्वारा अध्यक्ष , मध्यप्रदेश, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-
क्र. (1)
सुविधा का नाम (2)
देय सुविधाएं (3)
1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता
रुपये 13,000/- प्रतिमाह
2 यात्रा/ दैनिक भत्ता
राज्य शासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति
1
3 वाहन
4
1
वाहन चालक
5
120 लीटर प्रतिमाह
पेट्रोल सीमा
6 यात्रा सुविधा
वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
7
विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय चिकित्सा सुविधा
सेवाओं के अनुरूप.
निजी स्टाफ
8
निजी सचिव-एक
निजी सहायक- एक
भृत्य -दो
कार्यालय- एक
9 दूरभाष
निवास- एक
10 दूरभाष व्यय सीमा
रुपये 30,000/ - प्रति वर्ष प्रति दूरभाष ( किराया छोड़कर ) 11
रुपये 20,000/- प्रतिमाह
किराये के आवास की सुविधा
नोट.- किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 120 लीटर प्रतिमाह के मान से होगी .
( 3 ) उपरोक्त सेवा शर्ते वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-15-2010- नियम- चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 एवं 29 फरवरी 2012 में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.
(4 ) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
2083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 मई 2012
क्र. एफ- 3-124-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1973 ) की धारा 17 - क ( 1 ) के तहत आमला विकास योजना प्रारूप 2021 हेतु निम्नानुसार समिति गठित करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
पद/व्यक्ति का नाम
अधिनियम की
संस्था का पता
धारा 17( 1 )
की उपधारा
(2)
(1)
(3) क
अध्यक्ष
पंचायत में सम्मिलित ग्राम
समिति में पद (4)
(5)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, आमला
ख
अध्यक्ष
जिला पंचायत, बैतूल ग
संसद सदस्य
बैतूल
ग
विधायक
आमला
ड
लागू नहीं
लागू नहीं च
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
जनपद पंचायत, आमला
छ
1 सरपंच
तोरणवाडा 2 सरपंच
कनोजिया 3 सरपंच
देवगांव
4 सरपंच
रमली
5 सरपंच
नांदपुर
6 सरपंच
रंभाखेडी 7 सरपंच
परसोडा 8 सरपंच
हसलपुर 9 सरपंच
ससाबड 10 सरपंच
आवरिया ज
1 प्रतिनिधि
सदस्य खिडकी कलाँ, तोरण वाडा
सदस्य कनोजिया, खानापुर
काजली
सदस्य रमली
सदस्य
सदस्य नांदपुर, सेमरिया, सांवरिया कमली
सदस्य केदारखेडा ( नांदीखेडा)
सदस्य परसोडा, नयेगांव
सदस्य हसलपुर
ससाबड
सदस्य
सदस्य घौसरा -खिडकीखुर्द
इन्टीट्यूट आफ टाऊन प्लानर्स
इंडिया का प्रतिनिधि
2 प्रतिनिधि
सदस्य
इन्टीट्यूट आफ इंजिनियर
इंडिया का प्रतिनिधि
3 प्रतिनिधि
सदस्य
इन्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्टचर
इंडिया का प्रतिनिधि 4 प्रतिनिधि
कलेक्टर, बैतूल 5 प्रतिनिधि
सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण
विभाग आमला/बैतूल.
6 प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आमला/बैतूल.
7 प्रतिनिधि
सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
आमला/बैतूल.
झ
संयुक्त संचालक समिति संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल.
संयोजक 2084
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
क्र. एफ 3-152-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश शासन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 ( क) ( 1 ) के अन्तर्गत बांधवगढ़ विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 ( क) ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
व्यक्ति का नाम
धारा 17(1) की उपधारा
(1)
(2)
कोई नहीं
(क)
अध्यक्ष
(ख)
संस्था/पता
समिति में पद
(4) (3)
सदस्य जिला पंचायत , उमरिया
लोक सभा सदस्य
सदस्य संसदीय क्षेत्र, शहडोल
(ग)
विधायक
(घ)
सदस्य विधानसभा क्षेत्र, मानपुर
कोई नहीं
(ङ)
अध्यक्ष
(च)
सदस्य जनपद पंचायत, मानपुर
सरपंच
(छ)
सदस्य ग्राम पंचायत, बरबसपुर
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, चंदवार
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, चंसुरा
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, झाल
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, चितरांव
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, नौगंवा
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत , टिकुरीटौला
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, धमोखर
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, घघड़ार
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, मुड़गुड़ी
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कोड़ार
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, सरसवाही
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, ददरोड़ी
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , मझगंवा
सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत , रोहनिया
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिगुड़ी
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पलझा
कलेक्टर
सदस्य
जिला उमरिया
(ज)
कांउसिल ऑफ आर्कीटेक्चर
का प्रतिनिधि.
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स
का प्रतिनिधि.
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग वन मंडलाधिकारी वन मंडल (झ)
समिति का संयोजक- उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , शहडोल , ( म.प्र. )
नई दिल्ली
सदस्य
सदस्य
उमरिया
सदस्य
उमरिया
सदस्य
उमरिया
सदस्य
संयोजक .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश राजगढ़, दिनांक 14 मई 2012
क्र. सं.रो.नि. - 2012-9315.-- राजगढ़ जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , उल्टी- दस्त के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.
अतः मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक संक्रामक रोग विनिमय , 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण राजगढ़ जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूँ कि : -
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों के उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
1. बासी मिठाइयों या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, मांस, मछलियों , अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.
2. ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल - सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय , काफी, शर्बत , मांस- मछली, अण्डे आईसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.
(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में इस क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार
2085 कर एवं पकाये हुये भोजन न तो लायेगा और ना ही ले जायेगा.
( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने हटाने व नष्ट करने के लिए अभिप्रेरित हैं , और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं: - 1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षक जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.
4. स्वास्थ्यअधिकारी/ स्वच्छता निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक, जिला राजगढ़.
5. समस्तमुख्य नगरपालिका अधिकारी , जिला राजगढ़.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , राजगढ़/ ब्यावरा /नरसिंहगढ़ /सारंगपुर/खिलचीपुर/जीरापुर.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखरों, जल कुण्डों, सण्डासों , संक्रामक बिस्तरों , कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणुनाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हों तक प्रभावशील होगा.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
2086
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 17 मई 2012 क्र. 310- राजस्व 4-आर.एम. 2012
करारनामा
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल जरिये कलेक्टर , सतना.
प्रथम पक्ष के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना
द्वितीय पक्ष सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( प्रथम पक्ष ) के ज्ञाप क्रमांक एफ- 12-02/2012/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना के रेल्वे लाईन एवं सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम सोनवारी की भूमि रकबा 2.54 हे. ग्राम गिरगिटा की 1.971 हे . ग्राम लखवार की 9.338 हे. एवं ग्राम लखनपुर की 0.333 हे. तथा ग्राम हरनामपुर की आराजी क्रमांक 532/398 का अंश रकबा 0.50 डि. इस प्रकार कुल 14.382 हेक्टेयर निजी भूमि के भू- अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुये उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .
मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मे. के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड के रेल्वे लाईन एवं सड़क निर्माण के लिये आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिये उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुये के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड मैहर, जिला सतना की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है. यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है : -
1.
यह कि द्वितीय पक्ष, के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना का व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्शियल एवं प्रिंसिपल आफीसर ऑफ कंपनी हूं.
2.
भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी , जिसका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी .
3. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
4.
भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा.
5. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .
7. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर जो भी कार्यवाही करेंगे , मान्य होगी.
8.
भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां , अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
2087 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
11. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
13.. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
15. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .
16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जलस्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .
19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी.
21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें, मान्यहोगी.
हस्ता./-
(के. के. खरे ) कलेक्टर, जिला सतना, ( मध्यप्रदेश ) .
हस्ता./- ( कुशल सिंह सिंधवी ) व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्शियल एवं प्रिसिंपल आफीसर ऑफ कंपनी के.जे.एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .
साक्षियों के हस्ताक्षर
साक्षी क्रमांक -1 (पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता )
Sd./-
साक्षी क्रमांक 1 हस्ता./-
नाम : नागेन्द्र सिंह S/0 श्री R.D. Singh
( Rajiv Dikshit ) Dy. Collector , Satna.
पता : Bahaar , Satna .
साक्षी क्रमांक-2 हस्ता./-
साक्षी क्रमांक-2 Sd./-
नाम : सुनील त्रिपाठी S/0 एल.पी. त्रिपाठी
( Ashutosh Tiwari ) पता : पन्ना रोड, सतना.
ASO Collectorate (Food) , Satna .
2088
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2012
क्र. 167-सामान्य- शाखा- 12.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग " मंत्रालय " वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 19- 196-2003 - एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून, 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त शासन आदेश की कंडिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जिला चिकित्सालय, सतना का नामकरण " सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय , सतना " किये जाने का आदेश दिया जाता है.
के. के. खरे, कलेक्टर.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 मई 2012 क्र. एफ- 12-1 - रा.स. यू.ए. -5-2004-775.- इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-1- रा.स. -यू.ए. - 5- 2004-820, दिनांक 18 मई 2010 के अनुक्रम में एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति द्वारा डॉ. पीतम चंद्र, संचालक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान , नबी बाग , भोपाल को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( दस ) के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .
कुलाधिपति , जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के उपसचिव .
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स , भोपाल भोपाल , दिनांक 24 मई 2012
क्र. -282-2006 .- मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के आदेश क्र. 311-282-2006 , दिनांक 13 दिसम्बर 2007 द्वारा जिला फोरम विदिशा में स्वीकृत उच्च श्रेणी लिपिक ( लेखा ) का पद जिला फोरम, इन्दौर की स्थापना के लिए स्थानांतरित किया गया था. उक्त पद जिला उपभोक्ता फोरम विदिशा को तत्काल प्रभाव से वापिस किया जाता है.
माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
जी. के . शर्मा , रजिस्ट्रार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश सागर, दिनांक 25 मई 2012
क्र. 2012-1336.-मध्यप्रदेश पशु ( नियंत्रण ) अधिनियम , 1976 की धारा 4 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिक निगम, सागर द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर , 2002 में प्रकाशित नगरपालिक निगम , सागर पशु ( नियंत्रण ) आदेश 2001 सम्पूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र पर प्रभावशील किये जाने के परिणाम स्वरूप निगम सीमा क्षेत्र के भीतर पशुओं को रखा जाना निषेधित किया गया है.
अतः, नगर निगम, सागर सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित पशुपालकों को अपने पशुओं को निगम सीमा के बाहर स्थित चिन्हित ग्रामों में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है . अनुविभागीय अधिकारी , सागर द्वारा निम्नांकित ग्रामों को चिन्हित किया गया है.
( 1 ) ग्राम भैंसा, प.ह.नं. 45, ( 2 ) ग्राम पगारा , प.ह.नं. 44, ( 3 ) ग्राम कुडारी , प.ह.नं. 42 , (4 ) ग्राम कपूरिया, प.ह.नं. 43, (5) ग्राम पथरिया हाट, प.ह.नं. 47, (6 ) ग्राम विहारीपुरा , प.ह.नं. 46, ( 7 ) ग्राम अमावनी, प.ह.नं. 46 , (8 ) ग्राम गढोलीखुर्द, प.ह.नं. 46, (3 ) ग्राम बेरखेड़ी सुबंस, प.ह.नं. 48 , ( 10 ) ग्राम सिलेरा, प.ह.नं. 48, (11 ) ग्राम हपसिली, प.ह.नं. 48 , ( 12) ग्राम बम्होरी रैगुवा , प.ह.नं. 49 , ( 13 ) ग्राम रजौवा , प.ह.न. 52 , (14) ग्राम बदौना, प.ह.नं. 51 , ( 15 ) ग्राम आमेठ, प.ह.नं. 53, ( 16 ) ग्राम अर्जुनी, प.ह.नं. 53 , ( 17 ) ग्राम बर्नावद, प.ह.नं. 59 , ( 18 ) ग्राम बम्होरी वीका, प.ह.नं. 61 , ( 19 ) ग्राम मेनपानी, प.ह.नं. 62 , ( 20 ) ग्राम मझगुवां अहीर, प.ह.नं. 54, ( 21 ) ग्राम मझगुवां ग्रंट, प.ह.नं. 54, (22) ग्राम मझगुवां प.ह.नं. 84, ( 23 ) ग्राम रतौना, प.ह.नं. 50, ( 24 ) ग्राम लहदरा , प.ह.नं. 50, ( 25 ) ग्राम कैरवना , प.ह.नं. 80, ( 26 ) ग्राम रूसल्ला, प.ह.नं. 78, ( 27) ग्राम बम्होरी डूढर, प.ह.नं. 85 , ( 28 ) घ्राम सानौधा, प.ह.नं. 99 , ( 29 ) ग्राम सेमरावाग, प.ह.नं. 70, ( 30 ) ग्राम पटकुई, प.ह.नं. 69 , ( 31 ) ग्राम सिरोंजा, प.ह.नं. 74, ( 32 ) ग्राम बडतूमा, प.ह.नं. 75 , ( 33 ) ग्राम तालचिरी , प.ह.नं. 146.
अतः समस्त पशु पालक जो निगम सीमा क्षेत्र के भीतर पशुओं को रखकर दुग्धशालिक/डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं , वे इन उपरोक्त दर्शाये चिन्हित ग्रामों में स्वयं के व्यय पर व्यवस्थापित होकर दुग्ध/ डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं .
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर.
भाग 1 ]
2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 8 फरवरी 2012
क्र. भू- अर्जन- 12-42.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) भदौनी
(4) 0.06 निजी भूमि (1) शाजापुर
(2) शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) भदौनी- सारली सड़क मार्ग में ली गई भूमि.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शाजापुर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जाता है.
शाजापुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-141 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में)
(4) 1.63
(3) बावडीखेडा
(1) शाजापुर
(2) नलखेड़ा
योग . 1.63
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर, ( म. प्र. ) .
(6) खनोटा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
नोट.- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर नलखेडा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12-217.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने 2090
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग रकबा (हैक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
सतवास पोखरबुजुर्ग कृषि भूमि रकबा 1.408 नोट. - भूमि के नक्शा व ( प्लॉन ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास,
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने के कारण .
(2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा ( म. प्र. ) .
( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 30 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 2.371 (1) सीहोर नसरूल्लागंज
(3) नीलकंठ
( 2
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग , सीहोर.
नीलकंठ- मंडी सड़क निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]
2091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) (2)
नसरूल्लागंज
(3) मण्डी
0.428 सीहोर
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग, सीहोर.
नीलकंठ-मंडी सड़क निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 23 मई 2012
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(3)
(2)
सीहोर
14.157
बरखेड़ी
श्यामपुर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरखेड़ी
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बरखेड़ी जलाशय शीर्ष भाग निर्माण.
संभाग, सीहोर.
जलाशय की नहर निर्माण.
3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 2 मई 2012
क्र. भू-अर्जन-19-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमिका लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) मण्डला
(4) 0.12
(3) इलाही
(2) घुघरी
प.ह.नं. 81
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग ,
जबलपुर.
2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 7 मई 2012
क्र. 6101 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट
(2) किरनापुर
(3) रजेगांव प.ह.नं. 6
(4) 0.267 (संरचना सहित) .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( सेतु निर्माण ) सिवनी, जिला सिवनी.
बालाघाट- गोंदिया मार्ग के कि.मी. 25/8 में बांध नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) , उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 9 मई 2012
क्र. 863 - भू.-अ-पुन.- 2011-प्र. क्र. 29-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन- आबादी
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
(3) धनोरा
लगभग क्षेत्र (वर्ग मी. में) (4) 209.00 (2) बड़वानी
(1) बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा.वि. प्रा. स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी .
(6) सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 862- भू. -अ-पुन.- 2011-प्र. क्र. 30-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम का नाम लगभग क्षेत्र (हे. में) (4) 0.316 (2) बड़वानी
(1) बड़वानी
(3) पिछौड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा.वि. प्रा. स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी .
सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 10 मई 2012
प्र. क्र. 293-82 - वर्ष 2011-12 - पत्र क्र. 217 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2) गाडरवारा
(4) 0.168 नरसिंहपुर
मरका नं. बं. 365 प. ह. नं. 66
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सडूमर शाखा नगर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. नहर संभाग क्र. 1 , करेली.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय , भू- अर्जन शाखा , कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2094
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2012
क्र. 10- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर चीनौर
2.609
बनवार
योग .. 2.609
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
हरसी उच्च स्तरीय नहर की कार्यपालन यंत्री, हरसी
शाखा डी-2 एवं 1 एल उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा, जिल ग्वालियर.
माइनर व 17 एम माइनर
के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 11 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर चीनौर
6.742
पुराबनवार
योग .. 6.742
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी
उच्च स्तरीय नहर संभाग , डबरा , जिल ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं 1 एल माइनर व 17 एम माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 16 मई 2012
प्र. क्र. 01 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात- 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है ( हे. में ) (4) (1) भोपाल
बावड़िया
कला.
टी . टी . नगर वृत्त भोपाल.
147/2छ 0.154 147/2 च 0.154 147/2 घ 0.154 147/2 ड 0.154 147/2 क 0.259 147/2/1 ग 0.051 147/2/2 ग 0.051 147/4/9 0.263 147/4/8 0.170 147/6/6 0.263 147/7/1/क 0.603 योग .. 1.078
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक 2, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल.
कोलार रोड से होशंगाबाद रोड (एन. एच. 12 को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क 60 मीटर/ 24 मीटर) हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी , तहसील टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 मई 2012
क्र. 1204- भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन 2096
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(4) 4.240
(3) कोटी देवार्थ
(2) हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की शिल्परी माइनर एवं जोरी माइनर की जोरी सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1206- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: --
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) रीवा
(3) शिल्परी
(4) 3.080 हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा. (5)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की शिल्परी माइनर एवं आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1208 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]
2097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.420
खौर 146
हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की जोरी माइनर की जोरी सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1210- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि, के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) रीवा
(3) खौर 145
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.020 (2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की लक्ष्मणपुर शाखा नहर एवं शिल्परी वितरक की खौर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1212 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 2098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(4) 4.000 रीवा
(3) जोरी
हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की जोरी माइनर की जोरी सब- माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
रीवा
(4) 0.560 (2) हुजूर
(3) लक्ष्मणपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की लक्ष्मणपुर शाखा नहर की लक्ष्मणपुर माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2099 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 21 मई 2012
क्र. 5596- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6) ब्यावरा
0.400
राजगढ़
कुशलपुरा
(5) संभाग, राजगढ़ . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कुशलपुरा तालाब की नहरों एवं उप नहरों के निर्माण क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
0.180
राजगढ़
सुन्दरहेड़ा
0.550
राजगढ़
जरकडियाखेड़ी
0.150
बरग्या
राजगढ़
0.225
राजगढ़
परसूलिया
रलायती
0.303
राजगढ़
0.060
राजगढ़
राजपुरा
0.300
राजगढ़
गेहूँखेड़ी
0.100
प्नाली
राजगढ़
0.075
राजगढ़
माधोपुरा
0.078
राजगढ़
बख्तावरपुरा
0.200
राजगढ़
गुजरीबे
योग .. 2.621
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 21 मई 2012
क्र. 3467- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा 2100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) उमरेठ
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
ग्राम- आम्बाझिरी ब. नं. - 01 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ.
रकबा 10.275 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3468 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(4)
(5)
(2) उमरेठ
(1) छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
ग्राम -दबक ब. नं. - 262 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ .
(6) दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
रकबा 06.675 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2101 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3469 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न इससे अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6) (2) उमरेठ
(1) छिंदवाड़ा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. )
(3) ग्राम-पाथरपूंजी ब. नं.- 326 प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. उमरेठ.
दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(4) रकबा 06.690 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2102
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 22 मई 2012
प्र. क्र. 03 - अ-82-2011-12- क्र. 1951- भू-अर्जन-2002.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) उमरिया
(2) पाली
53.043
(1) मालाचुआ
18.411
(2) औढ़ेरा
0.660
(3) आमगार
5.427
(4) रौगढ़
योग .. 77.541
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) मालाचुआ जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना.
क्र. 1952- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) उमरिया
बांसा
81.915 (2) मानपुर
1.850
दुलहरा
कछौहा
4.806
2.301
रिझौहा
कठार
1.671
कोलर
3.579 योग .. 96.122
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) वनदेही जलाशय योजना (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वनदेही जलाशय योजना.
क्र. 550- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]
2103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) उमरिया नौरोजाबाद देवदण्डी
19.229
3.540
महुरी
बिजौरा
5.886
धनवार
5.248
धनवाही
6.441
लहंगी
1.687
1.755
डगडौआ
देवरी
3.423
3.342
मसूरपानी
मोहगवां
0.525
2.755
झींकाताल
4.180
बड़ागांव
सस्तरा
0.462
58.473
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
धनवाही व्यपवर्तन योजना कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 23 मई 2012
प्र. क्र. 5- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) कदारी
(4) 15.500 छतरपुर छतरपुर
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.
अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2104
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
प्र. क्र. 6- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(1)
(4)
(3) पिपौराकलां
1.763 छतरपुर छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.
(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 25 मई 2012
क्र. 90 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
1.125
भाटखेड़ी
इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) .
योग .. 1.125
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लि. इन्दौर ( म. प्र. ).
बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत महू- घाटाबिल्लोद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत महू- घाटाबिल्लौद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 28 मई 2012
क्र. 1449- प्रशा.- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3) (2) रामपुरबाघेलान चोरमारी
सतना
(4) निजी भूमि 0.520
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. क्र. 1451- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सतना
(4) 1.58 (2) रघुराजनगर
(3) खम्हरिया तिवरियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहरके निर्माण में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1453- प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वाराद्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) सतना
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.78 (2) रघुराजनगर
(3) जमोड़ी कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहरके निर्माण में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012
न. प्र. क्र. 161-2011 - एल.ए. भू- अर्जन-प्र. क्र. -03 - अ-82- 10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- देवला
(घ) अर्जनीय रकबा -0.34 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
परिसम्पत्ति
अर्जनीय रकबा ( हे. में)
(1)
(2)
(3) 156/3
0.12
टिन शेड (17.70एम× 10.55 एम ) 156/4
0.22 टिन शेड योग . 0.34 (17.65एम× 6.75 एम) ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग खण्डवा/कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 1765 - भू-अर्जन- 2011.-संशोधन.- तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम भट्याणबुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर की अर्जनीय कृषि भूमि के भू- अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4182 पर दिनांक 25 नवम्बर 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ी जावें:-
सही संशोधित प्रविष्टि (2) 17/अ-82/2010-11 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्टि (1) 19/अ-82/2011-12
शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 5 मई 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-3504.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- डमरावीर, प. ह. नं. 30 भाग 1 ]
2107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.04 हे .
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नंबर में से (1)
(2)
135/1
0.02
138/2
0.52
138/4
0.01
138/8
0.26
138/10
0.11
138/11
0.27
137
0.06
146
0.20
149
0.15
148
0.17
150
0.09
152
0.34
153
0.29
155
0.33
3.04
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 12-3503.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील - देवरी
(ग ) ग्राम- रानीताल , प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 हे.
खसरा नंबर में से (1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
13
0.04
0.02
74/1
74/2
0.01
74/3
0.15
82
0.37
81/1
0.01
87/2
0.10
88/3
0.16
88/2
0.11
93/2
0.02
0.46
90
91/1
0.07
0.07
91/2
91/3
0.10
81/4
0.33
0.19
84/5
0.06
89
0.12
87/1
योग 2.39
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना के रानीताल, मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 2857- क- प्र. भू- अर्जन-4-अ- 82- वर्ष- 2011- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला-सागर 2108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(ख) तहसील- सागर
(ग) ग्राम- खमकुआ, प. ह. नं. 127 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.47 हे.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 392/1
0.09 399
0.50 425/2
0.01
0.16 425/4
426
0.16 428/1
0.35 428/2
0.24 430/1
0.43 430/2
0.42 431/1
0.07 431/2
0.08 432/1
0.08
0.07 432/2
442/1
0.15 442/2
0.15 450/1
0.17 450/2
0.39 491/5
0.10 504
0.10 507/1
0.18 507/2
0.31 507/3
0.09 507/4
0.15 509/1
0.08
0.07 509/2
0.01 509/4
510
0.08
0.44 519/1
519/2
0.30 523
0.50 531
0.37 533
0.56 534
0.47 535
0.10 536
0.24
0.27 554
0.09 697
(2)
(1)
0.01
699
700
0.01
701
0.06
0.06
702
703
0.06
741
0.11
0.44
743
744/1
0.06
0.06
744/2
0.05
744/3
744/4
0.06
744/5
0.06
745
0.29
746/1
0.20
746/2
0.20
0.03
748/1
0.05
748/2
0.07
748/3
0.20
775
776
0.26
781/2
0.01
0.09
781/3
योग 10.47
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण हेतु जिसके लिये आवश्यकता है.-टिकारी जलाशय योजना के स्पिल चैनल कार्य कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 2858 - क - प्र . भू- अर्जन-18-अ- 82- वर्ष - 2010- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला-सागर
(ख) तहसील-सागर भाग 1 ]
2109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(ग ) ग्राम- खुरईथावरी , प. ह. नं. 135
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 हे.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
743
1.70
645
1.19
647
2.02
योग 4.91
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 11 मई 2012
प्र. क्र. 04- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम-झांकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
10
0.138
(2)
(1)
0.096
55 मिन
0.232
54 58
0.090
59
0.103
81/3
0.165
82/3
0.240
84/1
0.166
1.23
कुल .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हिम्मतगढ़ तालाब योजना के अन्तर्गत बांयीं तट नहर की वितरिकाओं के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 मई 2012
क्र. 3364- भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- जुन्नारदेव
( ग) नगर/ग्राम- ग्राम-डेहरी , प.ह.नं. 03 , ब. नं. 12, रा. नि. मंडल- दमुआ.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 09.087 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (1)
(2)
173/1
1.396
174/1
1.011 2110
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2) 77/1
0.672 66/1
0.190 102/1
0.072 29/1
0.050 27/1
0.030 22/1
0.020 173/2
1.396 174/2
1.012 77/2
0.672 29/2
0.066 27/2
0.048
0.120 64/1
0.018 103/1
0.070 64/2
0.018 64/3
0.024 28/2
0.054 63/1
0.072 96/4
0.114 63/2
0.060 62/3
0.042 82/3
0.108 62/2
0.054 82/2
0.120 62/1
0.042 82/1
0.180 59/1
0.036 59/2
0.018 57/1
0.010 57/2
0.024 57/3
0.036 57/4
0.018 57/5
0.048 87/3
0.108 96/1
0.180 96/2
0.060 96/3
0.090 95/1
0.108 97/10
0.054 97/2
0.070
(2)
(1)
97/9
0.162
30/1
0.036
30/2
0.054
25/2
0.120
30/3
0.042
25/3
0.010
0.072
28/1
09.087
योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - डेहरी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3365 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - जुन्नारदेव
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम मेंढका, प.ह.नं. 03, ब. नं. 31 , रा. नि. मंडल- दमुआ.
भाग 1 ]
2111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.990 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
56/3
0.090
57
0.132
58
0.132
38
0.016
39
0.140
40
0.168
0.192
28
0.120
योग .. 0.990
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - डेहरी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मई 2012
क्र. 3497- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब- एरिया मैनेजर ऑफिस, मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- परासिया
(ग) नगर/ग्राम- मण्डला, प.ह.नं. 17/26 , ब.नं. 453 , रा.नि. मंडल- परासिया.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-17.981 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नंबर
प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
(2)
(1)
0.526
319
330
0.049
331/3
0.611
0.210
331/1
0.304
331/2
331/4
0.648
334/1
0.599
332
1.704
1.781
335
0.461
333/1
1.214
333/2
0.458
333/4
1.214
334/2
0.910
337/1
0.931
337/2
0.364
337/3
0.526
338
2.314
341
3.157
17.981
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन सब- एरिया मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
2112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय सर्वोत्तम नगर परासिया रोड लोनिया करबल एवं ग्राम मण्डला तहसील परासिया स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3498 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन, सब- एरिया मैनेजर ऑफिस , मैनेजर ऑफिस , खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
तहसील- परासिया
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- बिछुआ पठार, प.ह.नं. 26, ब.नं. 383, रा.नि. मंडल-परासिया.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-16.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2
0.599
3
0.077
5/3
0.194
7
0.049
8
0.825
46
0.304
4
0.097
5/1
0.191
5/2
0.243
6/3
0.710
6/4
0.695
(2)
(1)
0.160
6/5
0.205
6/6
1.214
9/1
0.628
9/2
1.254
10/1
10/2
1.255
10/3
0.728
0.045
11/2
0.206
0.304
69/2
11/3
0.030
11/4
0.030
11/5
0.090
11/6
0.090
11/7
0.090.
12
0.147
0.032
13/2
13/4
0.602
36
0.146
0.073
38/2
111
0.146
38/1
0.202
0.728
39/1
0.121
79
93/1
0.121
0.445
100/1
0.526
39/2
0.607
62
0.040
69/8
70
0.061
0.500
74
76/3
0.385
0.045
76/4
0.065
78
80
0.020
0.041
93/3
0.121
93/4
112
0.165
118/1
0.202
0.121
114
118/2
0.275
16.250
योग ..
भाग 1 ]
2113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा माईन्स प्रयोजन के निमित्त प्रशासनिक भवन सब - एरिया मैनेजर, मैनेजर ऑफिस, खान उत्खनन से संबंधित उपक्रम एवं सड़क आदि निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय सर्वोत्तम नगर परासिया रोड लोनिया करबल एवं ग्राम मण्डला तहसील परासिया स्थित कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 मई 2012
प. क्र. 1187 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- करहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.807 हेक्टेयर.
खसरा नम्बरं
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.164
602
0.004
595 मेड़
592
0.050
0.054
591
0.060
583
582
0036
581
0.072
575
0.048
0.068
577
0.036
561
562
0.032
563
0.032
566
0.031
567
0.005
512
0.004
0.020
514
515
0.039
0.032
495
कुल योग निजी भूमि .. 0.787 233 शासकीय भूमि रोड .. 0.020 कुल योग 0.807
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया में आने वाली निजी /शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1189- प्रशा. - भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा 2114
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- किटवरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
175
0.050 योग : 0.050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम किटवरिया में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1191 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- अमरैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
205
0.013
0.006
213 मेड़
212
0.064
0.034
254 शा.
216
0.048
0.006
227 मेड़
0.003
217 मेड़
247
0.022
246
0.013
(2)
(1)
0.074
245 91
0.024 योग : 0.307
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम अमरैया में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1193- प्रशा. - भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- दुवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.595 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.162
0.018
240 मेड़
0.258
0.018
252 मेड़
0.096
239 251 22 23
0.043
0.595
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम दुवारी में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1195- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- बिड़वा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.388 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
57
0.088
60
0.064
61
0.052
0.048
66
67
0.126
76
0.028
127
0.100
77
0.084
81
0.016
0.006
82मेड़
83
0.032
0.008
123 मेड़
124
0.056
128
0.048
0.008
132मेड़
0.156
134
0.012
138 मेड़
0.076
139
140
0.072
141
0.180
0.008
142 मेड़
150
0.120
कुल योग निजी भूमि : 1.388
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम बिड़वा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 18 मई 2012
क्र. 1216 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम-गोरइया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.292 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
79
0.194
0.072
80
0.288
82
83
0.792
0.405
96
0.096
97
0.176
98
101
0.013
103
0.013
104
0.032
107
0.142
0.174
108
109
0.212
110
0.066
0.070
111 2116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
118
0.604
119
0.043
134
0.580
136
0.034
137
0.018
138
0.008
139
0.144
159
0.072
160
0.850
175
0.043
176
0.288
177
0.288
178
0.216
191
0.105
192
0.283
195
0.317
202
0.283
203
0.132
205
0.670
234
0.446
235
0.057
236
0.064
358
0.100
915
0.360
916
0.158
917
0.288
9.196
योग.. ( अ ) कुल निजी
आराजी
( ब ) शासकीय आराजी
140
0.096
0.096
कुल शासकीय आराजी
9.292
महायोग (अ) +( ब)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1218 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील - रघुराजनगर
(ग) ग्राम- बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.214 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
579
0.452
575
0.040
578
0.055
577
0.124
540/2
0.232
0.084
540/1
0.060
529
528
0.073
548
0.302
526
0.014
523
0.294
0.008
524
519
0.490
0.008
517
0.350
516
515
0.012
514
0.204
0.236
551
550
0.124
0.254
549
548/2ख/450
0.272
548/1
0.816
448
0.100
449/1/क
0.066
449/2
0.292
439
0.036
377/1
0.216
योग . 5.214
- ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1220- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- मलगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
45/1 ग
0.176
45/1 ख
0.258
52
0.128
51
0.598
57
0.064
56
0.160
294
0.144
145
0.608
150
0.280
141
0.024
30
0.384
304
0.018
31
0.464
कुल योग : 3.306
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1222 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- बरदा डीह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.357 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
222
0.123
223
0.024
224
0.335
0.335
226
228
0.335
229
0.008
231
0.121
232
0.162
233
0.051
310
0.022
311
0.590
312
0.015
0.091
316
0.002
317
318
0.004
0.042
319
320
0.383
0.043
321
0.649
322
303
कुल शासकीय भूमि 0.022 योग ( अ+ ब ) .. 3.357 0.022 कुल निजी भूमि.. 3.335
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
2118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है ..
क्र. 1224 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- कोरगवां कोठार
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.518 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) निजी भूमि खसरा नम्बर (1)
(2)
318
0.112
317
0.264
292
0.016
287
0.188
289
0.028
265
0.268
279
0.108
268
0.036
270
0.004
272
0.008
239
0.404
238
0.016
89
0.050
88
0.012
99
0.340
65
0.424
266
0.046
66
0.110
70
0.098
0.044
69
68
0.004
27
0.140
(2)
(1)
25
0.060
26
0.250
17
0.036
16
0.152
7
0.008
0.212
8
9
0.040
19
0.040
3.320
निजी ..
म. प्र . शासन
0.198
3.518
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1226 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- गढ़वाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.375 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
7
0.016
0.081
57
0.004
5
9
0.096
10
0.144
12
0.016 भाग 1 ]
2119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(2)
(1)
13
0.008
14
0.158
18
0.048
17
0.140
21
0.084
361/1
0.080
362
0.108
363
0.112
364
0.108
365
0.120
370
0.160
0.172
375
378
0.018
385
0.184
388
0.076
389
0.080
390
0.076
391
0.096
392
0.108
1.037
कुल निजी भूमि
0.108
कुल शासकीय भूमि .
म. प्र. विद्युत् मण्डल 1.230
महायोग अ+ ब+ स
2.375
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1228 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.606 हेक्टेयर
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
0.175
1021
1020
0.560
0.012
1019
1016
0.206
655
0.665
0.050
654
653
0.382
0.024
652
636
0.158
637
0.108
0.025
638
640
0.082
641
0.049
1142
0.088
0.028
643
623
0.324
622
0.016
0.215
621
616
0.84
613
0,240
0.064
391
393
0.287
392
0.020
389
0.112
390
0.326 2120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
396
0.028
343
0.278
4.578
कुल निजी भूमि ..
0.278
कुल शासकीय भूमि ..
योग (अ+ब) .. 4.606
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1230- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णितं भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-गजगवां
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 6.509 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
29
0.267
30
0.194
67
0.016
68
0.668
0.002
69/766
70
0.055
88
0.364
89
0.028
88/711
0.243
87
0.285
(2)
(1)
95
0.060
174
0.129
175
0.227
176
0.065
163
0.170
162
0.182
0.088
161
707
0.049
0.194
708
160
0.073
159
0.067
158
0.079
155
0.128
260
0.231
257
0.056
256
0.025
0.072
255
258
0.026
254
0.163
0.005
263
0.136
264
268
0.097
269
0.179
270
0.029
0.004
271
0.255
276
0.232
275
287
0.170
295
0.039
296
0.422
0.328
293
0.024
298
0.231
299
373
0.152
कुल निजी भूमि .. 6.394 कुल शासकीय भूमि .. 0.115 योग ( अ+ ब) 6.509 भाग 1 ]
2121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1232 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम-टेढ़गवां
(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.371 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
251
0.200
252
0.040
253
0.193
245
0.070
255
0.112
243
0.092
250
0.064
234
0.248
232
0.012
230
0.058
229
0.084
224
0.200
(2)
(1)
217
0.192
0.056
278/272
263
0.070
206
0.064
207
0.292
158
0.096
159
0.116
0.042
160
0.004
142
0.026
141
277
0.004
140
0.036
योग .. 2.371
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1234- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर 2122
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(ग ) ग्राम- रेहुटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-7.553 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) (1)
366
0.060
0.024 379
383
0.205 380
0.008
0.046 382
381
0.150 386
0.314 435
0.014 434
0.308 433
0.196 432
0.200 431
0.286 423
0.068 441
0.168 422
0.220 414
0.280 415
0.008 416
0.168 310
0.326 417
0.004 309
0.300 307
0.064 284
0.040 301
0.090 302
0.168
0.012 303
301
0.200 300
0.078 161
0.080 160
0.080 162
0.361 163
0.044 149
0.486 147
0.072
(2)
(1)
146
0.107
120
0.182
127
0.137
0.046
124
123
0.020
145
0.040
455
0.048
0.064
144
136
0.431
0.168
68
0.230
69
72
0.432
125
0.200
122
0.250
123
0.008
120
0.042
119
0.020
7.251
(अ) कुल निजी भूमि .
( ब) कुल शासकीय भूमि .. 0.302 योग (अ+ब) 7.553
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु के आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1236 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर भाग 1 ]
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(ग ) ग्राम-गढ़वा कला
(घ) क्षेत्रफल लगभग 1.894 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1
0.024
3
0.002
5
0.146
6
0.210
9
0.008
18
0.142
19
0.207
20
0.078
21
0.058
22
0.045
24
0.053
26
0.126
27
0.225
28
0.002
29
0.285
30
0.296
32
0.081
49
0.106
1.812
(अ) कुल निजी भूमि ..
(ब ) कुल शासकीय भूमि 0.082
योग (अ+ब) 1.894
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथण्डा वितरक नहर के शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 21 मई 2012
क्र. 1238- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील-विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम-खिरवा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- केवल परिसम्पत्तियां.
खसरा
नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
शासकीय आबादी
254
0.26
175
0.78
192
0.26
209
0.36
योग 1.66
निजी भूमि
159
0.140
129/2
0.090
131
0.080
135
0.47
142
0.20
141
0.27
0.34
295
108
0.14
104
0.81
151
0.01
153
0.214
0.27
214
0.175
431
3.209
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के जलाशय से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उपरोक्त खसरों में स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
2124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 23 मई 2012
प. क्र. 1289- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम- धनवाही
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.854 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.700
71/जुज
838
0.004
0.150
839/1जुज
योग .. 0.854
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1291 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति. के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- इन्दवार
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 9.287 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
51
0.116
3.644
1624/4जुज
1740/2
3.407
2.120
1769
योग . 9.287
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1293- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर
( ग) ग्राम-झाल भाग 1 ]
2125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.113 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
0.113
435/3 जुज
योग . 0.113
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1295 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- बरालुमहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.224 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
22/1ख
29/1
0.809 0.685
122/3 ख
0.069
195/2
199/1
267/3
(2) 2.023 0.829 0.809
योग 5.224
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1297 - भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम- पड़खुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.680 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
1.837
65
0.100
254/1क जुज
0.100
254/1ख जुज
183/1881
0.243
0.400
1802/1983
योग 2.680
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासन एवं पदेन उपसचिव.
2126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 18 मई 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 101-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख ) तहसील- ईसागढ़
(ग ) ग्राम - वरोदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.411 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
357
0.800
358
1.540
360
1.500
361
0.836
367
1.500
368
1.020
0.710
369
371
1.500
372
1.500
373
1.500
1.000
374
375
0.510
376
0.830
1.254
379
381
1.750
388
1.100
389
2.220
390
0.100
476
0.180
(2)
(1)
477
0.480
482
0.105
1.430
484
1.670
486
487
1.670
1.670
488
1.670
489
1.670
490
1.670
491
1.620
493
494
1.620
495
1.620
496
1.680
500
0.120
0.780
501
2.000
510
511
2.370
512
0.052
513
0.080
517
0.084
योग .. 45.411
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पचलाना बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
अशोकनगर, दिनांक 21 मई 2012
क्र. 102- भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- शाढौरा भाग 1 ]
2127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(ग) ग्राम-पोरखी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.632 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.617
90/2/क
0.616
90/2/ख
91
0.402
0.386
175/1 क
175/3
2.023
0.788
282मिन
283 मिन
0.800
योग . 5.632
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मढीकानूनगों बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 21 मई 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 733.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर ग्राम- सोन्हर- I
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.20 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2132
0.12
0.11
2131
2130
0.44
0.12
2139
0.12
2143
0.08
2107
1044
0.11
0.15
1997
0.06
1274
0.07
1262
0.05
1231
0.08
1232
1204
0.02
0.01
1203
0.07
1233
0.07
1234
0.07
1236
1239
0.08
1208
0.09
0.04
1178
1171
0.04
0.05
1169
0.04
1168
0.12
1167
0.06
1075
0.24
1057
0.27
1056
1055
0.09
1054
0.10
0.09
1037
1007
0.03
0.03
997
0.16
2061
2062
0.09
2056
0.02
0.05
2055
0.06
2020
2014
0.03
2015
0.12
2017
0.06
2018
0.07
0.07
2019
0.04
1261
1275
0.12
1077
0.05 2128
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
1046 .
0.07
1005
0.14
1240
0.01
1045
0.08
2121
0.02
2122
0.07
2120
0.18
2117
0.21
2118
0.04
2119
0.08
1036
0.16
1251
0.05
1205
0.17
1207
0.06
1201
0.05
1200
0.03
1184
0.02
1163
0.02
1164
0.09
1165
0.08
1250
0.02
1078
0.01
0.01
1995
1996
0.02
2696
0.04
2715
0.18
1238
0.03
2713
0.19
2704/3 , 2704/4 , 2704/5 ,
0.45
2704/6 , 2704/7
2133
0.02
2064
0.06
2059
0.03
2060
0.04
2024
0.08
1235
0.05
1177
0.10
1173
0.06
1172
0.02
1170
0.04
1058
0.06
7.20
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 734.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम- कूबरी ( ग्वालिया )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.18 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
0.30
543
0.04
552
666/1
0.20
0.09
688
697
0.06
316
0.13
317
0.05
0.06
366
0.14
319
320
0.06
321
0.06
327
0.07
0.08
329
328
0.06
0.02
374
0.11
462
0.06
463
470
0.05
472
0.25
0.08
93/1 , 93/2 , 93/2
471
0.23
569
0.10
566
0.17
567
0.10
571
0.20
575
0.03 भाग 1 ]
2129
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2) 577
0.16 578
0.11 572
0.02 655/1
0.15 664
0.02 676
0.08
0.08 677
683
0.04 391
0.06 685
0.05 686
0.06 687
0.04 689
0.07 353/1
0.04 354/1
0.02 289/1
0.05 289/2
354/2
0.05 353/2
0.05 290
0.04 313
0.14 315
0.08 291
0.02 365
0.02 364
0.13 367
0.14 368
0.10 369
0.12
0.04 375
376
0.02 422
0.20
0.12 382/1, 382/2
384
0.06 383
0.03 385
0.02 389
0.10 390
0.04 459
0.05 464
0.08 1451
0.16 1452
0.10 1462
0.08 1460
0.16 1663
0.14
(2)
(1)
0.04
1464
1465
0.08
1552
0.12
0.28
1565
1566
0.06
1577
0.01
0.04
1578
570/1
0.08
370
0.01
0.32
460
योग . 7.18
(
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 735.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम - सीहोर- I
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.84 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2645
0.06
0.01
3919
3920
0.02
0.03
3921/2
0.10
3921/4
0.02
3898
3899
0.02
0.03
3927
0.14
3931
0.01
3937 2130
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(2) (1)
3944
0.01 3938
0.07 3942
0.02 3943
0.10 3946
0.07 3947
0.07
0.12 3949
3953
0.05 3951
0.17 3952
0.01 3955
0.11 3956
0.03 3957
0.01 3958
0.05 145
0.07 146
0.10 149
0.09 157
0.02
0.06 328/1 , 328/2 , 328/3
0.30 330/1 , 330/2 , 330/3
331
0.06 332
0.09 333
0.05 338
0.02 414/1 , 414/2 , 414/3 ,
0.07 414/4, 414/5
417
0.03 418
0.06 425
0.08 426
0.05 429
0.09 432
0.05 434
0.02
0.04 444/1, 444/2
447
0.02 452
0.08 453
0.02 454
0.04 456
0.05 457
0.32 459
0.05 315
0.03 330
0.04 465
0.25
(2)
(1)
2580
0.01
466
0.26
0.02
2589
467
0.12
0.05
2591
460
0.04
0.09
2023
0.02
2533
2595
0.11
2534
0.02
2549
0.03
2582
0.02
2587
0.02
2588
0.03
4274
0.06
0.30
4275/1 , 4275/3 , 4275/4
4276/1 , 4276/2/1 ,
0.06
4276/2/2, 4276/2/3 ,
4276/2/4
योग . 4.84
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 736.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर ग्राम- सीहोर- II
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.71 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1266
0.07
1261
0.02 भाग 1 ]
2131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2) 1267
0.01 1300
0.09 1265
0.07 1264
0.04 1292
0.05 1294
0.03 1338
0.15 1347
0.15 1411
0.09 1410/1
0.06 1410/2
0.06 1401/1/2
0.04 1416
0.02 1417
0.04 1481
0.07 1302
0.07
0.04 1401/1/1
1400
0.10 1399
0.10 1483
0.11 1482
0.04 1478
0.12 1466
0.06 1465
0.07 1464
0.14 1050
0.15 1052
0.10 1043
0.09 1042
0.03 1069
0.08 1066
0.04 1065
0.06 1062
0.11 1099
0.63 1479
0.11 1301
0.06 1337
0.01 1335
0.06 1354
0.03 1360
0.03 1334
0.04 1361
0.04 1363
0.03 1328
0.06 (1)
(2)
1365
0.02
0.04
1364
1322
0.02
1323
0.03
0.03
1366
0.02
1321
1515
0.12
1517
0.06
1518
0.03
1519
0.12
1521
0.02
1526
0.01
1527
0.02
1532
0.02
1528
0.06
1530
0.06
0.06
1509
0.11
1507/1 , 1507/2
1754
0.03
1752
0.14
1751
0.08
1773
0.06
1777
0.06
1774
005
1775
0.04
1776
0.01
1760
0.10
1779
0.03
0.02
1780/1 , 1780/2
1783
0.03
0.06
1781
0.03
1782/1 , 1782/2
1784
0.07
1861
0.10
1837
0.03.
0.07
1838
1839
0.07
1847
0.04
1848
0.03
1849
0.04
योग . 5.71
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 737.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए.
आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर ग्राम- सीहोर- III.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
0.14 168/1 , 168/2 , 168/3 , 168/4 , 168/5
0.02 170/1 , 170/2 , 170/3 , 170/4
0.09 183/1 , 183/2 , 183/3 , 183/4
0.14 186/1 , 186/2 , 186/3 , 186/4
0.01 187/1 , 187/2 , 187/3 , 187/4
188
0.10
0.11 189/1 , 189/2
255
0.10
0.15 302/1 , 302/2
280
0.03 281
0.03 282
0.04 285
0.04 292
0.06 297
0.02 343
0.07 347
0.08 344
0.01 346
0.03 351
0.07 357
0.02
0.08 359
0.10 387
391
0.08 2748
0.07 2750
0.09 2016
0.03 2871
0.09
(2) (1)
2872
0.05 2853
0.04 2857
0.12 2861
0.17 2958
0.02 3138
0.02 3150
0.45 3151
0.12
योग 2.89 ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-738 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- पुल्हा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
21
0.03
24
0.05
0.09
34
31
0.05
26
0.03
111
0.07
0.13
113/1
113/2
0.09
योग . 0.54
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 21 मई 2012
क्र. 609 - भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र. अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग) नगर/ ग्राम - गड़ात
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 14.68 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3) 672
0.38में से
0.13 715
0.8 में से
0.03 722
1.27 में से
0.026 723
0.32में से
0.32 732/1
0.3 में से
0.1 724/2
0.18 में से
0.04 724/3
0.45 में से
0.13 736
0.01
1.13 में से
756
1.94 में से
0.66 757
0.55
0.98 में से
758
0.44 में से
0.28
0.62में से
763
0.02 766/1
0.25 में से
0.14 767
0.6 में से
0.07 768
0.54 में से
0.35 769
0.33 में से
0.32 770
0.02
0.36 में से
773
0.46 में से
0.24 774
0.56 में से
0.27 775
0.11 में से
0.01
0.31 में से
783
0.16 789
0.2में से
0.02 791/1
0.39 में से
0.09 791/2
0.41 में से
0.02 792
0.61 में से
0.07 795
0.82में से
0.39 (1)
(2)
(3) 797/2
0.48 में से
0.04 0.47 में से
0.44 797/1
801
1.21 में से
0.12
0.36
0.7 में से
802
0.74 में से
802/2
0.44 0.35 में से
809
0.23 810
0.06
0.1 में से
0.37 812
0.7 में से
813
0.23 0.68 में से
0.54में से
814/1
0.02
0.82 1.07 में से
830
831
0.74 1.12में से
3.29 में से
858
0.04
0.47 927
1.09 में से
1.39 में से
928
0.15 0.13 में से
0.04 933/2
934
0.18 0.18में से
0.26 में से
935
0.26 936/3
0.02 0.13 में से
0.05 0.23 में से
938/1
0.14में से
938/2
0.14 0.33 में से
938/3
0.33 0.49 में से
0.41 939
0.05 940/1
0.2में से
0.32में से
0.02 940/2
946/1
2 में से
0.2 946/2
0.1
0.4 में से
0.33 में से
957
0.22 0.25 में से
959/1
0.18
0.23 959/2
0.31 में से
0.37 में से
960/2
0.37 1.76 में से
974
0.29 0.45 में से
977
0.39 979
0.35 में से
0.35 0.58 में से
0.03 980
1.74 में से
981
0.09 0.78 में से
982
0.68 0.36 में से
0.01 992
0.28 में से
1017/1
0.26 0.81 में से
1017/2
0.1 योग ..14.68 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर - धार रेलवे लाईन हेतु भू- अर्जन .
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
क्र. 612- भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र.अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील-अलीराजपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- रिछवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3) 761/1
0.57 में से
0.25 762/2
0.28में से
0.24 योग .. 0.49 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर- धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 22 मई 2012
क्र. 751 - प्र.क्र. 21-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- कस्थली
(घ) लगभरा क्षेत्रफल-3.299 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.015
13/1/1
13/1/2
0.010
9/2/1
0.055
13/2/1
0.077
9/2/2
0.015
13/2/2
0.077
13/2/3
0.040
10/1/1
0.470
10/1/2
0.160
0.135
12/2
10/1/3
0.340
12/3
0.050
15
0.020
75
0.410
76
0.050
78/1
0.615
78/2
0.760
योग .. 3.299
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 757-प्र.क्र. 22-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर भाग 1 ]
2135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
( ग) ग्राम- गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.401 .हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
19/1/2
0.160
19/1/4
0.200
19/2/2क/2
0.075
23/1/1
0.180
23/1/2
0.190
23/2
0.590
32/2/1
0.410
64/2/2
0.080
32/2/2
0.320
35/1
0.200
35/4
0.240
35/2
0.210
35/5/1
0.330
35/3
0.480
64/1/3
0.060
64/2/1
0.070
64/3/2
0.050
64/4/1
0.070
64/4/2
0.059
64/4/3
0.059
70/3/1
0.110
0.060
95/1/2
70/3/2
0.015
95/3
0.090
0.410
97/1
1.485
97/2
152
0.045
154
0.428
159/1/1
0.210
159/1/2
0.115
159/2
0.400
योग .. 7.401
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के भूमि की लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप -2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 763- प्र.क्र. 23 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम- बीडपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.135 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
44/1
0.160
43/1
0.350
44/2
0.160
44/3
0.180
43/2
0.350
0.560
52/1
0.090
44/5
0.570
43/3
0.320
45/1/1
0.050
47/1/1
0.191
45/1/2
0.050
47/1/3
0.135
45/1/3
0.056
47/1/2
0.150
45/1/4
0.045
47/1/5
0.065
45/1/5
0.045
47/1/4
0.080
45/2/1
0.060
0.020
47/2/3
0.055
45/2/2
0.110
47/2/1
45/2/3
0.050
47/2/2
0.050
46/1
0.025
48/2
0.517 2136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
60/3
0.420
68/4
0.060
48/3
0.517
60/1
0.040
68/1/2
0.610
48/1
1.192
60/2
0.180
68/1/1
0.300
49
0.440
53
0.035
61
1.130
68/3
0.110
66
0.157
87
0.370
90/2
0.085
68/2
0.700
90/1
0.020
93/1
0.700
92/1
0.535
93/3
0.955
0.065
94/3
94/2
0.020
योग .. 13.135
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , धार एवं भू- अर्जन पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 769- प्र.क्र. 24 -अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-टोंकी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.530 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
7
1.030
19
0.280
40
0.520
41/2
0.175
41/1/1
0.275
41/1/2
0.660
42
0.230
44/1
0.060
46/1/1
0.670
1.140
46/1/2/2 , 46/1/2
0.300
0.075
118/1/1/2
0.220
0.160
119/1/1/2
119/1/2
0.160
119/1/3
0.560
0.030
137/1/2 , 137/1/4
146/1
0.060
147
1.070
148
0.380
150/1
0.020
150/2
0.050
153/1/1
0.410
153/1/2
0.405
153/1/3
0.460
154/1/1
0.140
154/2
0.440
266
0.025
268
0.210
269/1
0.070
296/1/1
0.300
296/1/2
0.210
296/1/3
0.200
301/1/1
0.800
302/1
1.090
303/2
0.630 भाग 1 ]
2137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
304/1
0.790
304/2
0.830
305
1.410
308/1/2
0.450
308/2
0.500
308/3
0.225
308/4
0.560
308/5
0.260
योग .. 18.530
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, धार एवं भू- अर्जन पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
धार , दिनांक 23 मई 2012
क्र. 782- वाचक- प्र.क्र.26-ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम-वायल ( पूरक )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
190/2/1
योग . 0.130 0.130
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 1130375 मी. से 135990 मी . के. बीच मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 788 - वाचक- प्र.क्र.-82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- पिपलटोंका ( पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.034 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
3/1
0.034 योग .. 0.034
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 153200 मी . से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 22 मई 2012
प्र. क्र. 03 अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- बेगमगंज
) ग्राम- खेरी, मडिया गोसाई, देहगवां , जसरथी, (ग
घानाकलां.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.380 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने खसरा नम्बर
वाला रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
ग्राम-खेरी
15/18/4
0.696
0.050 15/18/3
0.522
0.045 17/3
0.582
0.059
0.522
15/18/2
0.048 15/18/1
0.526
0.405 168/15/1
5.625
0.190 ग्राम- मडिया गोसाई
255
1.647
0.137 253/1
0.405
0.035 251
0.239
0.038 250
0.362
0.020 253/3
0.525
0.034 253/2
1.254
0.025 252/1
0.405
0.034 248
1.157
0.064 60
0.206
0.030 59/2
0.178
0.025 55/1
0.142
0.023 (2)
(3) (1)
0.025 55/2
0.691
58/1
0.960
0.075
0.312
87/1
0.020 58/2
0.963
0.075 86
0.085
1.259
87/2
0.020
0.316
88/1
0.013
0.406
88/3
0.012
0.101
118/1
0.797
0.025
0.035 116
0.320
105
0.073
0.025
0.275
0.080 106/1
0.680
0.185 109/2
211/1/3
1.263
0.090 45
0.025
0.036
51
0.393
0.038 46
0.028
0.025 44
0.040
0.097
0.470
213
0.014 212
0.502
0.015 32
1.530
0.108
1.263
0.089 211/1/2
0.090
1.263
211/2
1.263
0.089 37
0.080
0.368
0.040 56/1
0.040
ग्राम-देहगवाँ
2.351
0.265 221/3/2
0.020
1.040
0.080 219
0.918
0.020 369/219
0.144
0.227
109
0.195
0.005 209/1-372/226 1.214
1.214
0.005 209/2-372/26
0.005 209/3
1.214
0.010 201/2
0.627
0.005
0.891
209/4-376/226
0.030 368/208
0.073 भाग 1 ]
2139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 207
0.470
0.015 208
0.077
0.015
0.307
201/1
0.010 194
1.193
0.060 193
0.299
0.025 180
0.733
0.125 182
0.898
0.055
ग्राम-जसरथी
488
5.094
0.140 562/488
0.308
0.020 487
0.593
0.005 486
1.578
0.095 481
1.811
0.025 478
4.820
0.250 473/2
0.809
0.040 471/1
1.214
0.035 471/2
0.101
0.010 499/471
1.267
0.045 444
1.137
0.085 445
1.267
0.115 436/1-436/2 1.074
0.010 468/2/1
1.357
0.115 468/2/2
1.053
0.075
ग्राम -घाना कलां
216/1
0.271
0.015 214/2/2
0.075
0.133
214/2
1.530
0.070 216/2
0.322
0.005 308/221
0.688
0.010 241
1.020
0.010 250/1/1/2
2.429
0.120 250/1/2
2.428
0.100 250/2/1
1.214
0.100 250/2/2
0.010
1.214
1.635
0.080 250/1/1/1/1/1
0.809
250/1/1/1/1/2
0.080 256/1
0.015
1.194
योग .. 82.922
5.380 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- नहर निर्माण देहगवां जलाशय हेतु.
रायसेन, दिनांक 23 मई 2012
प्र. क्र. 02 अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- गैरतगंज
अमरसिंह , शोभापुर, गोरखा. (ग ) ग्राम- सिमरिया खुर्द, सांवली , पिपलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल-461.929 हेक्टर .
अर्जित किये जाने खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
वाला रकबा (हेक्टर में ) (3)
(2)
ग्राम-सिमरिया खुर्द
32/1/2/3
0.607
0.607
0.101
0.101 35/1/1/2
2.113 38/1/3/2
2.113
0.101 35/1/1/3
0.101
0.945
35/1/1/4
0.945 35/3/1/3
0.429
0.429 35/3/1/5
0.607
0.607 38/1/1/3
2.223
2.223 8
1.076
0.400
3.866
1.866 9
7
0.295
0.295 5
0.231
0.231
35/3/1/1/1/1 1.060
1.060 38/2/1
0.121
0.121
1.193 35/1/1/1/1/2 1.193
2
0.093
0.093
0.223
3
0.223 2140
(1)
(2)
(3) 27/1/2
2.736
2.736 27/2
3.237
2.237 27/1/1
1.922
1.100 13/3,17/1 ,
2.800 17/2, 18 , 19 , 5.900
20, 31/1 ,
32/1/1/3
35/2
0.405
0.405 35/1/1/1/1
1.800
1.800 35/3/1/1/1
0.789
0.789 35/1/2/1
0.639
0.639 4
2.374
2.374 24
1.562
1.562 25/1/2
1.129
1.129 25/2
0.615
0.615 35/3/2
0.040
0.040 35/1/2/2
0.130
0.130 38/1/2
0.202
0.202 35/3/1/1/2 0.223
0.223 35/3/3
0.223
0.223 38/2/2
0.032
0.032 38/1/1/1
1.849
1.849 38/1/1/2
1.084
1.084 35/3/1/4
1.011
1.011 38/1/3/1
0.817
0.817 13, 17/1 ,
4.047
2.020 17/2, 18,
19 , 20, 31/1 ,
32/1/1/2/1
13/2, 17/1 ,
17/2 , 18, 19 ,
4.444
2.020 20, 31/1 ,
32/1/1/2/1/1
31/2/3 , 32/2/3,
3.800
4.856
31/1/2/1
2.500 31/2/4, 32/2 4.856
32/1/2/2
2.658
2.658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(2)
(3) (1)
35/1/1/5
0.101
0.101 6
0.530
0.530 25/1/1
1.720
1.720 13/4, 17/1 ,
17/2 , 18 , 19 ,
2.023
2.023 20, 31/1 ,
32/1/1/4
53.805 योग .. 69.239
ग्राम-सांवली
14/1
0.934
0.934 14/2
0.987
0.987 13/1
0.174
0.174 13/2
0.937
0.937 15
0.077
0.077 16/1
0.897 0.897
16/2
2.213
2.213 47/2
1.842 1.842
4/1
0.987
0.987 0.769
0.769 5/2, 6,7,8,9
17
0.279
0.279 18
1.712
1.712 25
3.419 3.419
26
1.190
1.190 27
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0.259 28
0.158
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0.190
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23/2
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92
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36
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37
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0.740
0.740 67
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0.255 66/2/1
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68/2/1
0.474 19
0.263
0.263 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 40
1.003
1.003 43/1
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0.849 21/1/41/1/2 2.161
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0.906
60
1.615
1.615 61/2
0.141
0.141
50/2
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0.218
56
2.323
2.323 57
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0.194 58
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0.603 54
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1.661 148
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0.801
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0.040
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59/3
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0.535
1.440
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66/1
0.405
0.405 69/1
1.647
1.647 70/1
0.202
0.202
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70/2
0.704
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0.886 66/2/2
0.728
0.728
68/2/2
1.589
1.589
2141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(3) (1)
(2)
0.757
0.757 48
20
0.089
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0.281 0.281
49/1/2
1.492
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414/43
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2.129
21/2/41/2
1.272
1.272 43/2
1.145
1.145 0.281
44/1
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1.441
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0.401
96
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0.725
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0.413
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107
0.344
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0.243
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0.356
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101/1/2 , 104
102/2
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0.081 2142
(1)
(2)
(3) 105/2
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0.376 103
0:150
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0.502 106/2/1/1
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2.225
2.225
1.568
1.568 115/1/2
1.484
1.484
0.162
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0.724 116/2
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5.464 125
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2.590 142/2/1/1
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4.856 144/1
1.970
1.970 124/2
2.156
2.156 128/2
5.581
5.581 129
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0.999 132/2/1 , 133 ,
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0.817 134
132/2/2 , 133 ,
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0.821 134
132/2/3 , 133 ,
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0.623 134
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0.239
0.239 140
0.174
0.174
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(2)
(3) (1)
141
0.409
0.409 142/1
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1.728 417/147
0.202
0.202 147
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1.275 410/146
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0.930 136
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0.579 138
145
2.096
2.096 146
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0.053 160/2
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0.085 166
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1.781 187/2/4
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0.760 188
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1.619 87/1, 88
0.817
0.817 83/1, 84
359/1/2
1.214
1.214 78
2.355
2.355 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 79/1
0.797
0.797 85
3.732
3.732 353
1.291
1.291 73
0.304
0.304 74
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0.040 352
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0.624 355
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0.081 351, 438/351 ,
12.065
12.065
439/351,
40/351/1
360
0.692
0.692 347
3.597
3.597 395
0.312
0.312 332/2
1.492
1.492 333
0.158
0.158 338
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0.162 339
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0.806 335
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0.555 337
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1.134 375
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0.725 376
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0.550
0.550 379/2
1.065
1.065 379/1
0.623
0.623 380
1.457
1.457.
0.405
373/5
0.405 391
0.405
0.405 381
0.360
0.360 382
0.295
0.295 378/1
0.554
0.554
2143
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(2)
(3) (1)
373/4
4.819 4.819
374/2
0.809
0.809 377/2
2.170 2.170
0.587
392
0.587 1.457
393
1.457 394/1
0.332 0.332
387
1.364
1.364 388
1.096
1.096
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0.729
371/1
1.663 1.663
371/2
1.958
1.958 367
0.295
0.295 369/3/1 , 370, 370,
0.936
0.936 371
186/1
0.502 0.502
187/2/1
1.368
1.368 361
1.732 1.732
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2.315 2.315
441/362 में से
385/1
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0.853
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2.023
168
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0.376
0.376 187/2/3
189/2, 190,
1.595 1.595
191, 192
341/5, 343 ,
1.214 1.214
344, 345
341/6 , 344 ,
1.801
1.801 343, 345
396
0.943
0.943 397
0.466
0.466 359/2/2
2.606
2.606 359/1/1
1.214
1.214 402/1
0.663
0.663 182/1/1/1 ,
183, 184 ,
1.214
1.214 186/2 , 418/186 , 419/186 मिन-1 2144
(1)
(2)
(3) 187/1/2
1.214
1.214 182/1/2/1 , 183,
184, 186/2,
1.270
1.270 418/186 , 419/1 ,
86
182/2/2, 183 ,
1.275
1.275 184, 186/2 ,
418/186,
419/1 , 86/1/2/2
182/1/1/1 , 183 ,
1.331
1.331 184, 186/2 ,
418/186,
419/1 , 86 मिन-2
34/1
0.429
0.429 34/2
0.526
0.526 38
3.890
3.890
0.405
0.405 39/1
42/1
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1.073 42/2
1.072
1.072 59/1
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0.535 61/1
0.142
0.142
3.559
3.559 5/1, 6,7,8,9
59/2
0.531
0.531
1.011
1.011
62/2, 63 , 64
1.011
1.011 62/3, 63 , 64
1.011
1.011
62/4, 63, 64
1.011
1.011 62/5 , 63 , 64
70/3
1.064
1.064 68/1
1.228
1.228 72/1
0.389
0.389 72/2
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0.676 114/2/1
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1.769
1.769
0.405
132/1
0.405 135/1/2/1/2 1.012
1.012 135/2
0.405
0.405
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 142/2/1/2
1.214
1.214 162/1
0.405
0.405 167/1/1
4.468
4.468 167/1/2/1
1.214
1.214 167/1/2/1/2 3.254
3.254 169
5.006 5.006
187/1/1
0.405
0.405
1.817 187/2/2
1.817
189/1 , 190,
1.974
1.974 191, 192
0.817
0.817 83/2, 84
1.226
1.226 89
0.967
0.967 75
2.264
2.264 76/1 , 77
2.256
2.256 76/2, 77
0.798 79/2
0.798
1.882 81
1.882
1.995
82
1.995 351, 438/351 ,
6.566 6.566
439/351 , 440/
351/2
182/2, 183 ,
184 , 186/2 ,
2.545
2.545 418/186 ,
419/186
182/1/3 , 183 ,
184, 186/2 ,
2.545
2.545 418/186,
419/186
362/2, 441/362,
441/362
2.023
2.023 362/3, 441/362
2.023 441/362
2.023
362/4, 441/362,
2.365 2.023
441/362
363
0.603
0.603 362/1, 441/362 ,
4.929 4.929
442/362 में से भाग 1 ]
2145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(2)
(1)
(3) 364/1
3.238
3.238 364/2
3.005
3.005 341/1 , 343 ,
0.684
0.684 344, 345
341/2, 343 ,
0.688
0.688 344, 345
341/3 , 343,
0.688
0.688 344, 345
341/4 , 343 ,
0.688
0.668 344, 345
350
4.606
4.606 330
0.138
0.138 331
0.182
0.182 332/1
0.129
0.129 287/1/1
1.214
1.214 287/1/2
0.405
0.405 373/2
2.023
2.023 373/3
2.023
2.023 394/2
0.781
0.781 398
0.518
0.518 360, 370,
4.112
4.112 371/3/2
369, 370,
4.589
4.589 371/3/4
369, 370,
4.112
4.112 371/3/5
369 , 370 ,
3.845
3.845 371/3/3
182, 183 , 184 ,
2.548
2.548
186/2, 418/186 ,
419/186/1/1/2
182, 183 , 184 ,
2.537
2.537
186/2 , 418/186 ,
419/186/1/1/4
1.011
1.011 62, 63 , 64/1
400/1
2.229
2.229 402/2
0.660
0.660
358.951
योग
355.705 (2)
(1)
(3) ग्राम-पिपलिया अमरसिंह
2
0.336
0.336 3/2
0.809
0.809 1.040
1.040 6
0.579
0.579 4
0.619
0.619 13/1
0.194
0.194 21
0.401
0.401
1.162 1.162
0.975 19
0.975
17
0.477
0.477 16
0.474
0.474
0.365 0.365
3/2/1
5/2/1
0.243 0.243
1.113 1.113
3/1
3/2/2/1
0.525
0.525 0.405
0.405 5/1
0.182 0.182
9
22/1
0.506
0.506
0.224 1.214
22/2/1
0.700 2.023
23/1
0.400 1.104
23/2/1
23/2/2
1.148
0.248 23/2/3
1.148
0.248 24
0.539
0.300
0.485 5/2/2/1
0.485
13/2/1
0.376
0.376
0.433 13/2/2
0.433
1.424 13/2
1.424
1.048 1.048
10.
16.291 योग .. 21.347
ग्राम-शोभापुर
344/1
0.465 0.465
346/1
0.344
0.344 343/1
1.214
1.214
0.417 344/2
0.417
346/2
0.433 0.433 2146
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 348
1.708
1.708 349
0.267
0.267 351
0.117
0.117 352
0.227
0.227 353
0.279
0.279 354
0.158
0.158
357
1.765
1.765 359
0.567
0.567 360
1.032
1.032 341
3.493
3.493 362
3.375
3.375 342/2
0.218
0.218 343/3
0.740
0.740 576/359
0.563
0.563 332/1
1.513
1.513 332/2
1.518
1.518 332/3
1.513
1.513 332/4
1.513
1.513 332/5
1.514
1.514 342/1
1.517
1.517 356
1.327
1.327 358
1.740
1.740 343/2
1.518
1.518 366/1
2.023
0.500 366/2/1
0.754
0.500 366/2/2
0.607
0.300 योग . 34.644
32.355
ग्राम-गोरखा
218/2/1
1.923
1.923
1.850
218/2/2
1.850
3.773
3.773 योग ..
महायोग 487.954
461.929 (2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील - बेगमगंज
(ग ) ग्राम-चौका बैरागी , ककरूआ, गुलाब , रमपुरा, मरखेड़ा, टप्पा एवं बिछुआ जागीर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-72 हेक्टर.
खसरा
अर्जित किये जाने नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
वाला रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3) ग्राम-चौका बैरागी
86
4.804
4.804 87
1.114
1.114 62
2.217
2.217 68
0.450
0.854
3/1
1.393
1.393 5
1.594
1.594 6
0.482
0.482 8/1
1.768
1.768 9/1
1.104
1.104 11
0.117
0.117
13/1
0.563
0.563 14
0.450
0.450 15/1
6.712
6.712 16
0.381
0.381 4
2.165
2.165 7
0.547
0.547 10
0.849
0.849 12
0.567
0.567 3/2
0.465
0.465 8/2
0.352
0.352 9/2
0.328
0.328 13/2
0.190
0.190 17
0.206
0.206 18
0.360
0.360 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 30
0.604
0.604 38
0.121
0.121 39
0.263
0.263 40
0.162
0.162 59/2
3.735
3.735 99/22
0.964
0.964 19
0.559
0.559 64
0.190
0.190 65
0.121
0.121
22
1.149
1.149 23
2.133
2.133 20
0.117
0.117 21
0.651
0.651 25
0.490
0.490 26
2.691
2.691 28
0.793
0.793 31
0.717
0.717 32
1.028
1.028 33
0.599
0.599 66
0.255
0.255
0.405
35
0.405 36
1.242
1.242 29
0.995
0.995 37
0.660
0.660 45
1.489
1.489 46
1.559
1.559 47
2.298
2.298 48
0.271
0.271 43
0.877
0.877 42
2.149
0.925
0.854
49
0.854 50/1
1.967
1.967 88/1/2
2.011
2.011 88/1/3
2.011
2.011 88/1/4
2.011
2.011 2
1.854
1.000 44
3.493
3.493 55/1
0.575
0.573
2147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 0.223
0.223 63
59/1
0.364
0.364 50/2
1.966
0.966 0.174
1.174 55/2
96/29
0.134
0.134 ग्राम-ककरूआ गुलाब
1.619
0.495 10/4
1.619
10/5
0.495 2/5
2.023
0.500 2/6
0.500 2.023
2/7
0.708
0.250 94/10/2
2.109
1.000
1.000 94/10/1
2.124
10/1
1.619
0.500
0.560 10/2
2.023
0.560 2.023
10/3
0.510 10/6
1.194
45
4.007
2.125
0.405 47/1
0.809
1.251
0.405 47/2
88/47/1
1.639
0.410 88/47/2
1.619
0.500 93/10/1
1.200
0.405 1.329
0.410 93/10/2
ग्राम- रमपुरा
4/2/1
1.214
1.214 4/2/2
1.619
1.619 4/2/3
0.809
0.809 4/2/4
1.619
1.619 4/2/5
1.214
1.214 4/2/6
1.619
1.619 4/2/7
1.214
1.214 1.619
4/2/8
1.619 1.214
1.214 4/2/9
4/2/10
1.214
1.214 0.809
4/2/11
0.809 2148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(2)
(3) (1)
4/2/12
0.809
0.809 4/2/13
0.809
0.809 4/2/14/1
1.214
1.214 4/2/14/2
0.809
0.809 4/2/14/3
0.809
0.809 4/2/14/4
0.809
0.809 4/2/14/5
0.827
0.827
4/2/14/6
1.100
1.100 4/2/16
0.505
0.505
4/2/17
0.633
0.633 4/2/18
1.114
1.114 4/2/19
1.214
1.214
ग्राम-मरखेड़ा टप्पा
58
0.231
0.231 59
0.279
0.279
1.905
60/2
1.905 61
0.178
0.178 62
0.057
0.057 65/1
0.121
0.121
63/1
0.049
0.049 365/1
0.057
0.057 366/1
0.829
0.829 63/2
0.312
0.312 64
0.267
0.267 65/3
0.077
0.077 60/3
0.167
0.167
0.117
60/5
0.117
0.269
60/1
0.269 65/2
0.365
0.365 368
0.138
0.138 369
0.401
0.401 365/2
0.052
0.052 366/2
0.825
0.825 376
0.065
0.065
377
0.218
0.218
364/2/3
0.335
0.335
360
0.032
0.032 (1)
(2)
(3) 357-358/2 0.494
0.494 363/1
0.486
0.486 364/1/2
0.179 0.179
0.607
0.607 373
0.076
374
0.076 458/57/3
0.149 0.149
378/1/2/3
0.833
0.833 331/1
0.061
0.061 332/1
0.162
0.162
0.328 334/1
0.328
327/1
0.077
0.077 2.310
2.310 339-340-341/1
0.061
331/2
0.061 0.162
332/2
0.162
0.332 334/2
0.332
0.077
327/2
0.077
2.310 2.310
339-340-341 / 2
307
0.996
0.996 308
1.729
1.729 329
0.303
0.303 330
0.343
0.343
0.607 337-338/2 0.607
336/2
0.081
0.081 0.061
0.061 337-338/3/2/ 1
335
0.150
0.150 336/1
0.081
0.081 0.457
438/337
0.457 347/1/1
0.813
0.813 347/1/2
1.214
1.214 348/1
0.462
0.462 0.223
0.223 356/1
346
0.142 0.142
347/2/1
0.700 0.700
0.202 347/2/2/1
0.202
356/2
0.101
0.101
0.335 357-358/ 1
0.335
0.494
378/1/1/1/2/5
0.494 378/1/1/1/1
1.238 1.238 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 364/2/2
0.101
0.101 362
0.077
0.077 363/2
0.125
0.125 357-358/3 0.531
0.531
0.340
0.340 372
378/1/2/4
0.405
0.405 348/2/2
0.230
0.230 378/1/1/1/3 0.117
0.117 378/1/1/2/4 0.728
0.428 348/2/1/1
1.614
1.614 458/57/4
0.149
0.149 337-338/3/1 0.688
0.688
0.607 337-338/3/2/2 0.607
378/1/2/1
0.825
0.825 378/2
0.729
0.729 458/57/1
0.149
0.149 378/1/2/2
1.558
1.558 458/57/2
0.149
0.149 347/2/2/2
0.324
0.324 348/2/1/2
0.405
0.405 57/1
1.214
1.214 486/57
0.979
0.979 452/27
0.809
0.809 364/2/1
0.689
0.689 364/1/1
1.214
1.214 370
0.263
0.263 378/1/1/1/2 1.236
1.236 378/1/1/2/1 0.381
0.381 306
0.129
0.129 325
0.182
0.182 355
0.943
0.943 356/2
0.101
0.101 345
0.045
0.045 344
1.246
1.246 337/1-338
0.677
0.677 57/2
1.214
1.214
2149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 57/3
1.214
1.214 57/4
1.214
1.214 57/5
1.214
1.214
0.401 378/1/1/2/3 0.401
0.016
68
0.016.
0.020 69/1
0.020
69/2
0.020
0.020 60/4
0.696
0.696 378/1/1/2/2 0.401
0.401 0.405
0.405 364/2/4
ग्राम-विछुआ जागीर
106
0.498
0.498 0.036
103
0.036 107
0.057
0.057 0.275
0.275 108
0.518 105
0.518
109
0.267
0.267 110/1
0.159
0.159 157
1.493
1.493 100/1
0.090
0.090 158
1.457
1.457 159
0.158
0.158 160
0.117
0.117 161
0.182
0.182 162/2
0.045
0.045 163
0.696
0.696 165
0.445
0.445 0.615
166
0.615 167
0.178 0.178
168
0.028 0.028
169
0.073
0.073 170
1.356
1.356 2150
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
(3) 171
0.283
0.283
176/1
0.510
0.510 177
0.097
0.097
0.874 97
0.874
96
0.470
0.470 101
0.113
0.113
180/2
0.324
0.324 100/2
0.040
0.040 173
0.380
0.380 176/2
0.081
0.081 174/2/1
0.243
0.243 175/1
0.522
0.522 174/1/2
1.080
1.080 174/2/2
0.113
0.113
175/2
0.987
0.987
0.500
0.500 115/1/2
0.630
0.630 115/1/3
0.500
0.500 115/1/4
0.500
0.500 115/1/5
0.500
0.500 156
1.052
1.052 180/1/2/1
0.894
0.894 102/1
0.405
0.405
102/2
0.299
0.299 94/2
0.603
0.603 94/1
0.648
0.648
95
0.186
0.186 180/1/2/2
0.890
0.890 110/2
0.401
0.401
0.267
104/1
0.267 104/2
0.109
0.109 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सेमरी मध्यम परियोजना जलाशय निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेशं शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 मई 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर अनुभाग सीहोर
(ग) नगर/ग्राम- सतपोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.701 हैक्टर .
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.050
73/3/1
73/3/5
0.215
0.068
73/3/6
73/2/4
0.094
0.075
73/3/2
73/3/3
0.094
0.137
73/2/5
74
0.078
0.275
34/3
34/4
0.057
0.102
32/2/2
32/2/1
0.068
32/2/3
0.050
20/3,32/1 , 143/32,
0.407
146/32/3
20/3,32/1 , 143/32 ,
0.174
146/32/1
129/22
0.188
0.128
20/2 , 21 , 127/20/2 , 128/20/1
20/2 , 21 , 127/20/2 ,
0.068
128/20/2 भाग 1 ]
2151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2)
20/2 , 21 , 127/20/2 ,
0.075
128/20/3
20/2 , 21 , 127/20/2 ,
0.160
128/20/4
20/2 , 21 , 127/20/2 ,
0.062
128/20/5
127/20/6
0.250
19/4
0.119
127/20/5
0.056
19/3
0.062
127/20/4
0.068
19/2
0.043
18
0.194
17
0.175
70/2/5
0.109
कुल योग 3.701
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सतपोन तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- श्यामपुर अनुभाग सीहोर
(ग ) नगर/ ग्राम-पाटन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.450 हैक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1065/1
0.096
1064/2
0.467
(2)
(1)
1064/1/2
0.019
1063/1/1/4
0.166
1063/1/1/3
0.160
1063/1/1/1
0.022
1063/1/1/2
0.160
602/1/1/10
0.016
0.128
602/1/1/25
602/1/1/9
0.128
602/1/1/8
0.147
602/1/1/6
0.041
602/1/1/5
0.041
602/1/1/4
0.044
602/1/1/3
0.064
602/2
0.192
0.030
603, 604
0.170
606
614
0.032
1114/606
0.051
0.011
612/1
0.048
616/1
0.010
613/2
0.038
616/2
0.048
613/3
616/6
0.051
616/5
0.070
कुल योग .. 2.450
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सतपोन तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/ भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2152
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 11 मई 2012
क्र. D- 2326- दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2334-दो - 2-05-2011 .- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से दोय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2336-दो- 3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 7 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 एवं 6 अप्रैल 2012 के व पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है श्री सुशील कुमार पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2338- दो - 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 2 से 7 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के व पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2343-दो- 2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2012 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री सुषमा खोसला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुषमा खोसला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 15 मई 2012
क्र. D-2426-दो-2-49-2007.-श्री जी. के. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को पात्रतानुसार निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
(1 ) दिनांक 9 से 12 अप्रैल 2012 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) दिनांक 13 अप्रैल 2012 का एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
श्री जी. के. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुंटुब न्यायाल , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 16 मई 2012
क्र. D- 2462-दो-2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2464-दो- 2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 4 से 14 जून 2012 तक ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक उन्तीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जून 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
ग्रीष्मकालीन अवकाश/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2466-दो-3-26-2002.-श्री जे . के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 2 से 10 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जे . के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2468- दो-2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 6 से 19 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का कम्युटेड स्वीकृत स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C -4259-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4315- दो-2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश 2154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
Jabalpur the 14th May 2012
No. 645 - CJ - II - 1282 . In exercise of the powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke the Suspension Order No. 2541 , dated 10th December , 2010 of Shri Atul Thakur , the then Civil Judge , Class - II Nasrullahganj , District Sehore (Presently under suspension with headquarters at Raisen) with immediate effect .
Subsequent to note reinstatement and joining , the officer will be paid his salary and other emoluments , However , the arrears of salary for the Period of suspension will be considered at the time of decision of the enquiry report .
By order of the High Court , M. K. MUDGAL , Principal Registrar (Inspection & Vigilance) .
जबलपुर, दिनांक 10 मई, 2012
क्र. 574-गोप.- 2012-दो - 2-21-63 ( भाग- पांच) .-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चयन ग्रेड) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale) रुपये 70290-1540- 76450/- में नियुक्त करता है: -
सारणी
क्रमांक नाम तथा
रिक्त पद के
सुपर समय
पदनाम
वेतनमान में संदर्भ में
टिप्पणी
नियुक्तिका दिनांक
(2)
(1)
(3)
(4)
5-5-2012 रिक्त पद पर.
1 योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
जबलपुर, दिनांक 14 मई 2012
क्र. 587 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री रामनारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सतना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, दिनांक 4 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये, पदस्थ करता है. उक्त पदस्थापना , वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना श्री आलोक वर्मा के उक्त अवधि में अवकाश पर रहने के कारण की जा रही है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री रामनारायण चौधरी को सतना सत्र न्यायालय में दिनांक 4 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री रामनारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
क्र. 592-गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री अतुल ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रायसेन का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 645-C.J. - II- 1282, दिनांक 14 मई 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप, उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 18 मई 2012
क्र. 170- स्था. सेट- 2012.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 से 30 मार्च 2012 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
2155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला, को अस्थाई रूप से , निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहती. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 28 से 30 मार्च 2012 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 10 मई 2012
क्र. 576-गोपनीय- 2012-दो-21-2012-( भाग- ए - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से (2)
(1)
(3) 1
अनूपपुर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
2
टीकमगढ़ श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.
सीधी श्री शिवनारायण खरे,
3 विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) , सीधी.
कहां को
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
हरदा
हरदा
सिविल जिला हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा की हैसियत से श्री ओम प्रकाश दुबे के दिनांक 31-5-2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर दिनांक 1-6-2012 से. ( स्वयं के व्यय पर).
अनूपपुर
अनूपपुर सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर की हैसियत से श्री योगेश कुमार सोनगरिया के स्थान पर दिनांक 1-6-2012 से.
सिंगरौली
सिंगरौली
सिविल जिला, सिंगरौली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली की हैसियत से श्री एन. डी. पटले के दिनांक 31-5-2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर दिनांक 1-6-2012 से.
2156
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
क्र. 577- गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012-( भाग-ए- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-1990- इक्कीस- अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90/21 - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -
नाम
क्रमांक
कहां से कहां को (1)
(2)
(3)
(4)
भिण्ड
इंदौर
1 श्री दीपक कुमार अग्रवाल
नौगांव
सीधी 2. डॉ. जगदीश चंद्र सुनहरे
सारणी
सत्र खण्ड
विशेष न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
का नाम
न्यायालय का नाम
(6)
(5)
(7) भिण्ड
भिण्ड पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री प्रताप सिंह कुशवाहा के स्थान पर.
सीधी सीधी पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री शिवनारायण खरे के स्थान पर.
क्र. 578 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए- बी ). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 )के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां से क्रमांक
नाम
(1)
(2)
(3) 1 श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी
जबलपुर 2
धार कुमारी किरण गौहर
सारणी
कहां को
सत्र खण्ड
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
नौगांव
छतरपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से डॉ. जगदीश चंद्र सुनहरे के स्थान पर .
अलीराजपुर अलीराजपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
भाग 1 ]
2157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
क्र. 579 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- ए- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम ( यथासंशोधित ) , 1994 के नियम 3 ( 1 ) के तहत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय , जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) वेतनमान रुपये 57700-1230- 58930-1380-67210-1540-70290/- में पदस्थ है , को उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 622 - एडीजे -163 , दिनांक 2 मई 2012 के तहत , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 की धारा 10 ( vi ) के अन्तर्गत " reduction to next lower Grade " दण्ड से दण्डित किया गया है . जिसके फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय को माननीय पूर्ण पीठ ( Hon'ble Full Court ) की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2012 से, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश - स्तर ) के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/ - में पदावनत करते हुए, उनकी वरीयता श्री रहस बिहारी गुप्ता के ऊपर, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश - स्तर ) संवर्ग में, वरीयता क्रमांक -1 पर निर्धारित करता है.
क्र. 580 - गोपनीय- 2012 - दो- 2-1-2012 ( भाग - ए - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
इन्दौर श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे,
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर.
सारणी
सत्र खण्ड
कहां को
का नाम
(4)
(5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
मण्डला
मण्डला
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी : - श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का हरदा स्थानांतरण उनके स्वयं के निवेदन पर किया जा रहा है अतः उनका स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .
जबलपुर, दिनांक 11 मई 2012
क्र. 582 - गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
क्रमांक
नाम
कहां से (2)
(1)
(3) 1
खण्डवा श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर)
सारणी
कहां को
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
डिण्डौरी
डिण्डौरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2158
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2012
क्र. 583 - गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
भोपाल श्री गंगाचरण दुबे
2 श्री शैलेष भारती भदकारिया
सबलगढ़
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(6)
(5)
खण्डवा
खण्डवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर ) के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष, काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 15 मई 2012
क्र. सी-4201-तीन-6-2-2012 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षिप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है: -
क्र.
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (1)
(2)
1 श्री एस. एस . झा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर
2 श्री वारीन्द्र तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर
3 श्री संदीप सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर
4 श्री शीर्ष कैलाश शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जबलपुर
5 श्री के. एन. भारद्वाज, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर
6 श्री विवेक शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर
7 कु. उर्मिला यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , जबलपुर
8 श्री रोहित कटारे , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , लौंडी, छतरपुर
9 श्री अमित कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , लौंडी, छतरपुर
10 श्री डी. के. प्रजापति, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बिजावर, छतरपुर
11 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , छतरपुर
12 श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , छतरपुर
13 श्री मनीष कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, छतरपुर
14 श्री एच . के. रघुवंशी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, नौगांव , छतरपुर
15 श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नौगांव, छतरपुर
16
सारणी
राजस्व
पदस्थापना का
स्थान
जिला
(3)
(4)
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
लौंडी
छतरपुर
लौंडी
छतरपुर
बिजावर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
नौगांव
छतरपुर
नौगांव
छतरपुर
खण्डवा
खण्डवा
श्री किशोर कुमार गहलोत , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पूर्वी निमाड़, खण्डवा भाग 1 ]
2159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2012
(1)
(2) 17 श्री अमजद अली, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भोपाल
18 श्रीमती रश्मि मिश्रा , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , भोपाल
19 श्रीमती अभिलाषा एम मवार,न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बैरसिया भोपाल
20 श्री धर्मेन्द्र सोनी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बैरसिया, भोपाल
(3)
(4)
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
बैरसिया
भोपाल
भोपाल
बैरसिया
जबलपुर, दिनांक 21 मई 2012
क्र. डी- 2591 -तीन-6-4-81 भाग पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम, क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-1550-तीन- 6-4-81- भाग- चार, दिनांक 10 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें.
न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष (1)
(2)
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
(3)
1
राजस्व जिला भिण्ड
श्री दीपक अग्रवाल , विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.
विशेष न्यायालय , भिण्ड No. D- 2591 - III - 6-4-81 - Pt- V . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 1550 - III - 6-4-81 - Pt - IV , dated 10th May 2011 namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-
S. No.
SCHEDULE
Area for which the appointment
made in Special Court
(1)
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
1
(3)
Name of the Special Court established by the State Government (4)
Revenue District Bhind
Shri Deepak Agrawal , Special Judge , SC/ ST (POA) ActBhind .
Special Court Bhind
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) .