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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 15 June 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
24
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-06-15.24.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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सरमध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012- ज्येष्ठ 25, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

क्र. एफ. 1 (ए) 148-95- ब-2-दो. श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुरैना को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय कुमार , भापुसे, पुलिस अधीक्षक , मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

2269

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , चम्बल रेंज, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4) श्री डी. पी . गुप्ता , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.

2270

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ -1 ( ए) 185-91- ब-2-दो. श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में श्रीनगर जाने की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1.

स्वयं श्री जी पी. सिंह

2.

पत्नी श्रीमती निधि सिंह

3. श्री भरत सिंह

पुत्र 4. श्री उत्कर्ष सिंह

पुत्र (2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए) -75-90- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( यातायात ) , पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 14 से 23 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश , 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार " लद्दाख " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1. श्री ए. के. श्रीवास्तव

2.

पत्नी श्रीमती मंजुल श्रीवास्तव

3.

पुत्री कु. अकांक्षा श्रीवास्तव

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( यातायात ) , पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य श्री के. एल. मीणा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष अभियान , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( यातायात) , पीटीआरआई , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात) , पीटीआरआई , पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए) -165-94- ब- 2-दो. श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद को दिनांक 5 से 14 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार कश्मीर की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित भाग 1 ]

सदस्यों के साथ पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री अनिल कुमार गुप्ता

पत्नी 2. श्रीमती वैशाली गुप्ता

3. वासु गुप्ता

पुत्र 4. देव गुप्ता

पुत्र (2) उक्त यात्रा हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद का कार्य श्री आई. पी . अरजरिया, भापुसे पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 4 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1 ( ए) 254-88- ब- 2-दो. श्री संजय राणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 4 से 8 जून 2012 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 3 , 9 एवं 10 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री संजय राणा , भापुसे की अवकाश अवधि में श्री पी. डी. खैरा , मुख्य परियोजना यंत्री , मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को वर्तमान कार्य के साथ- साथ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

2271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय राणा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) -267-86- ब- 2- दो. श्री यू. के. लाल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 6 से 15 जून 2012 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16 एवं 17 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को उक्त अवकाश अवधि में वर्तमान खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में भ्रमण की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा के अन्तर्गत " नुब्रा वेली, लेह , जम्मू एवं कश्मीर " जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ यात्रा अनुमति दी जाती है: -

स्वयं 1

1. श्री यू. के. लाल

2. श्रीमती रंजना लाल

पत्नी

पुत्री 3. कु. सौम्या

(3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. के. लाल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(4 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य डॉ. पी . आर. माथुर , अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

2272

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

( 5 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) श्री यू. के. लाल , भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 4 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(7) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ-7-33-12- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवंबर 2011 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह , ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से छः माह के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अप्रैल 2012 को समाप्त हो गई है ..

( 2 ) राज्य शासन एतद्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेग्नेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2013 तक नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 जून 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 117-2006- इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 26 सितम्बर 2006 द्वारा श्री मधुसूदन सिंह चौहान , अधिवक्ता/नोटरी , निवासी-209 , एम . जी. रोड, तहसील बागली, जिला देवास , मध्यप्रदेश को तहसील बागली, जिला देवास में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था परन्तु उनकी दिनांक 16 नवम्बर 2007 को मृत्यु हो जाने के कारण तहसील बागली में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 4 जून 2012

फा. क्र. 1 ( बी) -22-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसादजी शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, ब्यावरा नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप : श्री ओमप्रकाश शर्मा की जन्म तिथि 18-7-1963 ( अट्ठारह जुलाई उन्नीस सौ त्रैसठ ) है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 18 जुलाई 2025 , ( अट्ठारह जुलाई दो हजार पच्चीस ) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 ( बी ) -22-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2012 द्वारा नियुक्त श्री गिरीश शर्मा, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले राजगढ़ को उक्त पद पर आगामी 3 वर्ष की अवधि दिनांक 27 जनवरी 2012 से 26 जनवरी 2015 तक की कालावधि हेतु नियुक्त करता है . उक्त नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप : उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 12 अप्रैल 2029 को पूर्ण होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.

भाग 1 ]

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 मई 2012

क्र. एफ - 11-2-2012- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा : -

जिला

स्थल

राज्य

तहसील

स्मारक का नाम (1) (2) (3)

(5)

(4)

बेहट

मध्यप्रदेश ग्वालियर

गढ़ी ग्राम बेहट प.ह.नं. 155

अनुसूची

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजाके अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9) (6)

(7)

(8)

706

0.470 शासकीय आबादी नहीं गोठान.

क्र. एफ- 11-3-2012- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

( 2 ) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12, सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .

(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा : -

राज्य जिला

स्थल

तहसील

स्मारक का नाम (2) (3)

(1)

(4)

(5)

मकबरा

मण्डला

मध्यप्रदेश मण्डला

बिंझिया

अनुसूची

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजाके अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(8)

(6)

(7)

(9)

नहीं 128

0.089 हेक्टर आबादी 2274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. एफ- 11-4-2012- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :-

अनुसूची

राज्य जिला

स्वामित्व

क्षेत्रफल

तहसील

स्थल

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(2)

(1)

(3)

(5)

(8)

(9)

(7)

(4)

बेहट

मध्यप्रदेश ग्वालियर ग्वालियर

शासकीय

नहीं

0.345 0.157

(6) 614 616

झिलमिलेश्वर महादेव मंदिर (साधना स्थली तानसेन की) .

क्र. एफ- 11-5-2012- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .

(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा : -

अनुसूची

राज्य जिला

स्थल

क्षेत्रफल

तहसील

स्वामित्व

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांकजिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

220/9

(9) हां

010 हेक्टर

मध्यप्रदेश जबलपुर जबलपुर गोपालपुर ( लम्हेटाघाट )

मुड़ियामठ ( बौद्धस्तूप )

कुमारी गुजननंदा नाबा. वल्द राकेशनंदा.

भाग 1 ]

2275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

भोपाल , दिनांक 26 मई 2012

क्र. एफ- 11-6-2012- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

( 2 ) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :-

अनुसूची क्र राज्य जिला परिक्षेत्र स्थल रेंज Com . No. (2)

(1)

(3) (4) (5) (6) (7) 1 मध्यप्रदेश होशंगाबाद सतपुड़ा

RF 237

टाईगर

चुरनागुन्दी शैलचित्र.

पार्क रेंज कानती.

रिर्जव के

अंतर्गत छः

स्थानों पर

उपलब्ध

शैलचित्रों

कासंरक्षण.

2 -तदैव- -तदैव तदैव

PF 259

पार्क रेंज पचमढ़ी

निशानगढ़ काजरी शैलचित्र.

3

RF 479 - तदैव- -तदैव -

तदैव-

पार्क रेंज पचमढ़ी

भुरभुरी लाइन वेलखंदार शैलचित्र-

4 -तदैव तदैव तदैव-

RF 15

गेंम रेंज बोरी

तस्वीर पहाड़ी हर्रापाला

शैलचित्र-

गेंम रेंज Latitude Longitude स्वामित्व

है अथवा

धार्मिक पूजा के अधीन नहीं (9)

(10) (11) (8)

नहीं 22/29/15.3 78/4/34.5 मध्यप्रदेश शासन वन विभाग.

22/27/ 31.3 78/ 20/ 28.1 -तदैव- नहीं. 22/28/46.6 78/ 17/ 9.090 -तदैव- नहीं

-तदैव-

22/28/4.90 78 /15 /4.45

नहीं 5 -तदैव- नहीं

RF 15 -तदैव- -तदैव - तदैव- बाबड़ी हर्रापाल -1 बोरी शैलचित्र-

गेंम रेंज RF 15 6 -तदैव तदैव तदैव- बाबड़ी हर्रापाल -2 बोरी शैलचित्र-

22/ 28 / 2.20 78/ 15/ 8.59

-तदैव-

22/28/ 1.22 78/ 15/ 8.92

नहीं 2276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. एफ- 11-8-2010-तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :-

जिला

राज्य

तहसील

स्थल

स्मारक का नाम (1)

(4)

(2) (3)

(5)

प्राचीन

लखबरिया

मध्यप्रदेश शहडोल सोहागपुर

शिवमंदिर

एवं गुफाएं

कुल संख्या

13.

अनुसूची

स्वामित्व

क्षेत्रफल एकड़ में

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांकजिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(8)

(9) (6)

(7)

34

4.63

श्री शिवजी प्रबंधक हां 35

0.43 कलेक्टर, शहडोल,

0.82

37

म. प्र. शासन .

3.86

39

43

0.40

38

1.67

55

2.00

56

0.20 योग .. 13.61

क्र. एफ- 11-19-2008- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

( 2 ) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12, सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति भाग 1 ]

2277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :-

अनुसूची

क्र. राज्य जिला तहसील

स्थल

स्मारक का नाम (2 ) ( 3 )

(6) (1)

(4)

(5)

इन्दौर

इन्दौर

स्वामित्व

क्षेत्रफल (हे. में)

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांकजिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(7)

(9)

(8)

(10) खसरा नं .

श्री खासगी देवी 650

श्रीमंत महाराजा

1 म. प्र.

नजूल

663/1

सवाईजी यशवंतराव

कस्बा इन्दौर.

होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार).

2 तदैव तदैव तदैव

तदैव

अहिल्या होल्कर

(आबादी )

ट्रस्टएवं पुजारी

म. प्र. शासन. द्वारा पूजाकर्म किया जाता है.

तदैव

तदैव

तदैव तदैव

श्रीमंत के कृष्णाबाई

साहिब होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार) .

3 तदैव तदैव तदैव

तदैव

खसरा नं. 650हे.

तदैव

(1 ) श्री के. दूसरे

तुकोजीराव महाराज होल्कर कीछत्री.

(2) श्री के. शिवाजीराव महाराज होल्क की छत्री (दोनों छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार) .

4

तदैव

तदैव

तदैव

तदैव

663/1

नजूल (आबादी) म. प्र. शासन.

तदैव

तदैव तदैव

प्रिय भगीनी राज कन्या

मनोरमा राय होल्क र की छत्री ( छत्रियों पर लगी शिलालेख पर लिखे खुर्द नापी के अनुसार ) .

तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

2278

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल , दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ. 67-62-10-तीन- 824.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कुकडेश्वर, जिला नीमच के आम निर्वाचन में श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के माध्यम से

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

दिनांक 6 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को नोटिस दिनांक 6 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को नोटिस तामीली पश्चात निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत भी इनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 15 मई 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 9 अप्रैल 2012 की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के माध्यम से श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को विहित समयावधि में दिनांक 5 मई 2012 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कुकडेश्वर जिला नीमच का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./-

(सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

भाग 1 ]

2279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 2 जून 2012

क्र. 4399- अका- विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1).

(2)

(3)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

अधीक्षक 1 श्री आशीष कुमार सिंह

निम्नस्तर इन्दौर संभाग

शिक्षक

1 श्री शेखर बागड़े

जबलपुर संभाग

हाउस मास्टर 2 श्री मुक्ता अवस्थी

मेट्रन.

3 श्री शशिकान्त ठाकुर

क्र. 4404- अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्य, उद्योग रोजगार विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

1

प्रबंधक.

श्री विनित कुमार रजत

क्र. 4406 -अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि प्रश्नपत्र -2 ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु-

क्रमांक

(1)

(3) (2)

उच्चस्तर ग्वालियर संभाग

सहायक आयुक्त 1 श्री दिनेश कुमार चौरसिया

भोपाल संभाग

श्री अखिलेश चौहान 2

सहायक आयुक्त

जबलपुर संभाग

3 श्रीमती आरती पटेल

सहायक आयुक्त

इन्दौर संभाग

4 श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह

सहायक आयुक्त

सहायक आयुक्त 5 कु. वर्षा श्रीवास

सहायक पंजीयक.

6 कु. श्वेता रावत

निम्नस्तर उज्जैन संभाग

7 श्री छविकान्त वाघमारे

सहायक आयुक्त.

क्र. 4408- अका- विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्य उद्योग रोजगार विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(2)

(3). (1)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

प्रबंधक

1 श्री विनित कुमार रजत 2280

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. 4411 - अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- सहकारिता लेखा तथा लेखा परीक्षण -4 ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : - परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

1 श्रीमती आरती पटेल

सहायक आयुक्त

इन्दौर संभाग

2 श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह

सहायक आयुक्त 3 कु. वर्षा श्रीवास

सहायक आयुक्त

सहायक पंजीयक 4 कु. श्वेता रावत

उज्जैन संभाग

5 श्री छबिकान्त वाघमारे-

सहायक आयुक्त

निम्नस्तर भोपाल संभाग

6 श्री अखिलेश चौहान

सहायक आयुक्त

ग्वालियर संभाग

7 श्री दिनेश कुमार चौरसिया

सहायक आयुक्त.

क्र. 4423 - अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

अधीक्षक 1 श्री आशीष कुमार सिंह

क्र. 4427- अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

1 श्री सुनील कुमार वर्मा

सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

2 श्री पुष्पेन्द्र वास्कले

सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

ग्वालियर संभाग

3 श्री संजीव कुमार पाठक

सहायक संचालक (जनसंपर्क) .

भोपाल संभाग

4 कु. बिन्दु सुनील

सहायक संचालक (जनसंपर्क) .

क्र. 4429-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा पशु पालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों की लेखा भाग - दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु- क्रमांक

(2)

(3) (1)

निम्नस्तर जबलपुर संभाग

1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया

पशु चिकित्सा सहायक शल्यन.

क्र. 4431-अका-विपप्र - 2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- पंचायत राज भाग 1 ]

2281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

होशंगाबाद संभाग

मुख्य कार्यपालन 1 कु. कंचन डोगरे

अधिकारी.

विकासखण्ड अधिकारी 2 श्री जितेन्द्र कुमार जैन

सहायक अधीक्षक, 3 श्री अभिषेक गुप्ता

भू-अभिलेख.

4 श्री देवशंकर धुर्वे

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

सागर संभाग

विकासखण्ड अधिकारी 5 श्री राहुल पाण्डे

6 श्री श्रीपत अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 7 श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय ) .

सहायक अधीक्षक, 8 डॉ. अनिल कुमार गुप्ता

भू-अभिलेख.

9 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

भोपाल संभाग

10 श्री शनिपाल शाह परतेती

राजस्व निरीक्षक 11 श्री राजेन्द्र सिंह

राजस्व निरीक्षक 12 श्री मोतीलाल पंथी

राजस्व निरीक्षक 13 श्री दर्शन लाल नेगी

राजस्व निरीक्षक 14 श्री धनीराम अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 15 श्री विक्रम सिंह खटीक

राजस्व निरीक्षक 16 श्री शिवराम चढ़ार

राजस्वनिरीक्षक ( सश्रेय)

राजस्व निरीक्षक 17 श्री रतिराम अहिरवार

राजस्वनिरीक्षक ( सत्रेय) 18 श्री रज्जूलाल अहिरवार

19 श्री विजय सिंह सराठिया

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय ) .

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 20 श्री तेजीराम उईके

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 21 श्री लोकमन कोरी

22 कु. निधि मार्को

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

23 श्री हीरालाल तिवारी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

24 श्रीमती मर्यादा बागड़े

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय ).

राजस्व निरीक्षक श्री रामलोचन तिवारी

25

सहायक अधीक्षक, श्री दुर्गा पटेल

26

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 25 श्री रजनसिंह कुर्वेती

राजस्व निरीक्षक 27 श्री मनीराम आर्मी

राजस्व निरीक्षक 28 श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

राजस्व निरीक्षक 29 श्री राम प्रसाद मार्को

राजस्व निरीक्षक 30 श्री अरुण कुमार चौरसिया

31 श्री शिव प्रसाद कौरी

राजस्वनिरीक्षक (सश्रेय) .

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 32 श्री घनश्याम शर्मा

33 श्री प्रज्ञेश पचौरी

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 34 श्री ए. के. सिंह

राजस्व निरीक्षक 35 श्री अशोक कुमार गौतम

36 श्रीमती काजल दीक्षित

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 37 श्री नरेश कुमार रायपुरिया

राजस्व निरीक्षक 38 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया

राजस्व निरीक्षक 39 श्री भगवती शरण शिल्पकार

40 श्री पंकज दरोठिया

विकासखण्ड अधिकारी

उज्जैन संभाग

41 श्री लोकेश आहुजा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

सहायक अधीक्षक, 42 श्री विवेक कुमार शर्मा

भू-अभिलेख ( सश्रेय ) .

44 श्री गौरव यादव

विकासखण्ड अधिकारी (सश्रेय) .

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 45 श्री प्रेमलाल चौधरी

राजस्व निरीक्षक 46 श्री संतोष कुमार चौधरी

राजस्व निरीक्षक 47 श्री द्वारका प्रसाद दहायत 2282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(3) (2)

इन्दौर संभाग

सुश्री श्वेता जमरा

48

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

श्री आर.सी. मण्डलोई

49

अधीक्षक, आयुक्त कार्यालय.

50 श्रीमती वंदना शिंदे

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख (सश्रेय ) .

कु. रेशम गवली

51

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख (सश्रेय ) .

52 श्री पवन कुमार वास्कले

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख (सश्रेय ) .

53 श्री रमेशचन्द्र चौहान

राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

1 श्री यजुवेन्द्र कोरी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

2 श्रीमती सरिता धुर्वे

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

3 कु. ज्योती ढोके

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

4

राजस्व निरीक्षक श्री तीरथ प्रसाद इरपाची

सागर संभाग

5 श्रीमती वर्षा शर्मा

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

6 श्री राजेश मेहरा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 7 श्री प्रीतम सिंह

राजस्व निरीक्षक 8 श्री रज्जन सिंह गौड़

9 श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 10 श्री प्रभुदयाल गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 11 श्री आदित्य कुमार सोनकिया

राजस्व निरीक्षक 12 श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी

भोपाल संभाग

13 श्री योगेश्वर सिंह भारतीय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 14 श्री गोविन्द सिंह यादव

राजस्व निरीक्षक 15 श्री थान सिंह गौड़

16 श्री संतोष पथौरिया

राजस्व निरीक्षक (1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक श्री शंकर सिंह ठाकुर

17

राजस्व निरीक्षक 18 श्री शिब्बू सिंह कसोरमा

राजस्व निरीक्षक 19 श्रीमती इन्दु गौड़

राजस्व निरीक्षक 20 श्री उमाशंकर विश्वकर्मा

श्री मिश्रीलाल अग्रवाल

राजस्व निरीक्षक 21

राजस्व निरीक्षक 22 श्री सत्यप्रकाश शर्मा

राजस्व निरीक्षक 23 श्री कोमल सिंह चढार

राजस्व निरीक्षक 24 श्री रणधीर सिंह मीणा

श्री शरीफ अहमद

राजस्व निरीक्षक 25

राजस्व निरीक्षक 26 श्री श्यामसिंह तारे

श्रीमती प्रभावति तेकाम

27

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

विकासखण्ड अधिकारी 28 श्रीमती ममता मिश्रा

जबलपुर संभाग

29 श्री देवेन्द्र सिंह नेताम

राजस्व निरीक्षक 30 श्री राजाराम दीक्षित

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 31 श्री चन्द्रभान दीवान

राजस्व निरीक्षक 32 श्री अवधेश कुमार पटेल

राजस्व निरीक्षक 33 श्री ज्ञानचन्द्र राय

राजस्व निरीक्षक 34 श्री राजकुमार श्रीपाल

राजस्व निरीक्षक 35 श्री आलोक कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 36 श्रीमती मंजूला महोलिया

राजस्व निरीक्षक 37 श्री राजकुमार नामदेव

38 कु. स्मृति खण्डेलवाल

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 39 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक श्री राजूलाल नामदेव

40

राजस्व निरीक्षक 41 श्री राजकुमार उईके

राजस्व निरीक्षक 42 श्री आर. के . कटारया

राजस्व निरीक्षक 43 श्री इन्द्रजीत सिंह

राजस्व निरीक्षक 44 श्री गणेश प्रसाद सिगौरे

राजस्व निरीक्षक 45 श्री देवेन्द्र प्रसाद सिगौरे

राजस्व निरीक्षक 46 श्री अनिल कुमार मिश्रा

47 श्री राम कैलाश कौल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 48 श्री राजेश कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 49 श्री रमेश कुमरा मेरावी

राजस्व निरीक्षक 50 श्री सुन्दरलाल धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 51 श्री अमृतलाल धुर्वे

52 श्रीमती मंजूषा शर्मा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

भाग 1 ]

2283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 53 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

54 श्री केशरीचंद बघेल

राजस्व निरीक्षक 55 श्री कल्याण सिंह क्षत्रिय

राजस्व निरीक्षक 56 श्री भागचंद सनोडिया

राजस्व निरीक्षक 57 श्री मंगलसिंह मार्को

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.

58 श्री राजेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 59 श्री जयसिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 60 श्री धर्मराज तुरकर

61 श्री लालमणि पाण्डे

राजस्व निरीक्षक 62 श्री शेलेश गौड

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 63 श्री रेवाराम झारिया

राजस्व निरीक्षक 64 श्री रायसिंह कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 65 श्री दामोदर प्रसाद दुबे

66 श्री जगीश प्रसाद सिगौर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 67 श्री नारायण प्रसाद कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 68 श्री योगेश कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 69 श्री रतन सिंह धुर्वे

70 श्री लखन लाल लोधी

राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

71 श्री चन्द्रभान सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 72 श्री प्रदीप नारायण सिंह

राजस्व निरीक्षक 73 श्री भूदेव सिंह महोबिया

74 श्रीमती नीलम जैन

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

75 श्री पंकज शर्मा

राजस्व निरीक्षक 76 श्री राजेश वत्स

राजस्व निरीक्षक 77 श्री निरंजन सिंह राजपूत

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

78 श्री मदन मोहन शर्मा

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

79 श्री संजय सौरसिया

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

80 श्री बलराम दोहरे

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 81 श्री रामनारायण सिंह

राजस्व निरीक्षक 82 श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 83 श्री शेलेन्द्र देव सिंह सेंगा

84 श्री अनिल सिंह भदौरिया

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 85 श्री सुरेश यादव

(2)

(1)

(3) 86 श्री विनोद सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षकं 87 श्री दीलिप दरोगा

राजस्व निरीक्षक 88 श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 89 श्री बालाप्रसाद शर्मा

90 श्री अशोक भारती

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 91 श्री दिनेश कुमार व्यास

92 श्री हरिशचन्द्र माहौर

राजस्व निरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 93 श्री लालसिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 94 श्री रामप्रसाद बरेलिया

राजस्व निरीक्षक 95 श्री राजेश कुमार वर्मा

श्री मोहम्मद रज्जाक खान

राजस्व निरीक्षक 96

97 श्री राम प्रकाश कनेरिया

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 98 श्री हरिओम सिंह गुर्जर

राजस्व निरीक्षक 99 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 100 श्री विश्राम सिंह बघेल

101 श्री रामेश्वर सिंह आर्य

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 102 श्री शशिकान्त गुप्ता

अधीक्षक 103 श्री अलोईस लकड़ा

विकासखण्ड अधिकारी 104 श्री लोकेश कुमार नालौरे

105 श्री मनीस बागरी

मुख्य कार्यपालन

अधिकारी.

उज्जैन संभाग

सहायक अधीक्षक , 106 श्रीमती प्रीति राजपूत

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 107 श्री अजय सरावगी

राजस्व निरीक्षक 108 श्री जगत सिंह ठाकुर

विकासखण्ड अधिकारी 109 सुश्री रूचि जैन

सुश्री प्रियंका टैगोर

110

मुख्य कार्यपालन

अधिकारी.

विकासखण्ड अधिकारी कु. श्रृति चौधरी

111

112 श्री रूपसिंह राजपूत

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 113 श्री रामाधर अहिरवार

114 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 115 श्रीमती विमला सिंह

राजस्व निरीक्षक 116 श्री शिव कुमार सिंह

117 श्री उमेश्वर पैकरा

राजस्व निरीक्षक 2284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(2)

(1)

(3) 118 श्री दिलीप सिंह

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 119 श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 120 श्री मोहन लाल वर्मा

121 श्री संदीप कुमार बघेल

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

122 श्री विनोद सिंह

राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 123 श्री बाबूसिंह निनामा

राजस्व निरीक्षक 124 श्री राधेश्याम धाकड़

राजस्व निरीक्षक 125 श्री मुकेश मालवीय

नायब तहसीलदार 126 श्री हरिबाबू श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 127 श्री पुनिया परमार

128 श्री आदर्श शर्मा

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 129 श्री नीरज कुमार बैस

राजस्व निरीक्षक 130 श्री सुधीर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 131 श्री पूनम सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 132 श्री नामदेव नैय्यर

133 श्री भीमराव वानखेडे

राजस्व निरीक्षक 134 श्री कैलाश सिसौदिया

राजस्व निरीक्षक 135 श्री विजय महाजन

राजस्व निरीक्षक 136 श्री संतोष परमार

राजस्व निरीक्षक 137 श्री नरेश बिलवकर

राजस्व निरीक्षक 138 श्री कमलेश पाराशर

राजस्व निरीक्षक 139 श्री श्रीकान्त सारोलकर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 140 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी

राजस्व निरीक्षक 141 श्री प्रदीप सिंगलू

राजस्व निरीक्षक 142 श्री महेन्द्र कुमार बड़ौले

क्र. 4433 -अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र- सहकारिता सामान्य-1 ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

1 श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह

सहायक आयुक्त 2 कु. वर्षा श्रीवास

सहायक आयुक्त (1)

(2)

(3)

सहायक पंजीयक 3 कु. श्वेता रावत

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

5 श्री दिनेश कुमार चौरसिया

सहायक आयुक्त

जबलपुर संभाग

1 श्रीमती आरती पटेल

सहायक आयुक्त

भोपाल संभाग

2 श्री अखिलेश चौहान

सहायक आयुक्त.

क्र. 4435-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012को प्रश्न-पत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(2)

(3) (1)

उज्जैन संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री ऐ.के. श्रीवास्त्री

इन्दौर संभाग

वन क्षेत्रपाल 2 श्री अयज सागर

3 श्री विजय सिंह मौर्य

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 4 श्री रमेश कुमार मरकाम

वन क्षेत्रपाल 5 कु. आंकाशा खातरकर

वन क्षेत्रपाल 6 कु. श्यामलता मैरावी

शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल 7 श्री विवेक कुमार कौल

वन क्षेत्रपाल 8 कु. संगीता सिंह

वन क्षेत्रपाल 9 श्री मनोज कुमार वास्कले

वन क्षेत्रपाल 10 श्री राजेन्द्र सिंह नरगेश

वन क्षेत्रपाल 11 श्री संतोषिया मरावी

वन क्षेत्रपाल 12 कु. प्रीति साक्य भाग 1 ]

2285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

वन क्षेत्रपाल 13 श्री सुनील कुमार

वन क्षेत्रपाल 14 श्री शैलेन्द सिंह उईके

वन क्षेत्रपाल 15 श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी

वन क्षेत्रपाल 16 श्री भूरा गायकवाड़

वन क्षेत्रपाल 17 श्री हृदयलाल सिंह

वन क्षेत्रपाल 18 श्री इन्द्रसिंह धाकड़

वन क्षेत्रपाल 19 श्री कुलदीप राजौरिया

वन क्षेत्रपाल 20 कु. अर्चना नारनवरे

वन क्षेत्रपाल 21 श्री अशोक कुमार गौतम

22 श्री सीताराम नर्गेश

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 23 श्री गुलाब सिंह बर्डे

वन क्षेत्रपाल 24 कु. अभिश्वेता रावत

25 श्री रामनरेश लोहार

वन क्षेत्रपाल 26 श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 27 श्री इन्दर सिंह बारे

28 श्री अरुण सिंह

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल श्री जूलियस पिपलाद

29

वन क्षेत्रपाल 30 श्री राजेश चौहान

वन क्षेत्रपाल 31 श्री बसंत कुमार बरकड़े

वन क्षेत्रपाल 32 कु. कीर्ति मरकाम

वन क्षेत्रपाल 33 कु. अंशु एलिस बरवा

वन क्षेत्रपाल 34 श्री एम.एल. बरकड़े

35 श्री मनमोहन सिंह जाटव

वन क्षेत्रपाल 36 श्री आलविन बर्मन

वन क्षेत्रपाल 37 श्री जितेन्द्र अवासे

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 38 श्री उत्तम सिंह सस्तया

वन क्षेत्रपाल 39 श्री सुरेन्द्र कुमार जाटव

वन क्षेत्रपाल 40 श्री राकेश कुमार अड़कने

वन क्षेत्रपाल 41 श्री देवेश खराड़ी

वन क्षेत्रपाल 42 श्री विक्रम सुल्या

वन क्षेत्रपाल 43 सुश्री शैलजा ठाकुर

वन क्षेत्रपाल 44 कु. मनीषा वाघाड़े

वन क्षेत्रपाल 45 कु. अलका भुरिया

वन क्षेत्रपाल 46 श्री सुनील सुलिया

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 47 कु. सुचिता मेश्राम

वन क्षेत्रपाल 48 कु. उर्मिला मरकाम

49 श्री नरेन्द्र सिंह परिहार

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 50 कु. शोभना वर्मा

(3) (1)

(2)

होशंगाबाद संभाग

वन क्षेत्रपाल 51 श्री मुकेश कुमार डूडवे

वन क्षेत्रपाल सुश्री पुष्पलता मौर्य

52

वन क्षेत्रपाल 53 कु. श्रीतिबाला ठाकुर

वन क्षेत्रपाल 54 कु. वंदना मरावी

वन क्षेत्रपाल 55 श्रीमती सुकृति ओसवाल

वन क्षेत्रपाल 56 श्री सिद्धार्थ दीपांकर

वन क्षेत्रपाल 57 श्री पंकज चौहान

वन क्षेत्रपाल 58 श्रीमती विनीता जाटव

वन क्षेत्रपाल 59 श्रीमती रिंकी आर्य

वन क्षेत्रपाल 60 श्री हेमराम वट

वन क्षेत्रपाल 61 श्री सुनील कुमार अशोक

वन क्षेत्रपाल 62. सुश्री मोनिका मण्डलोई

वन क्षेत्रपाल 63 श्री अमित खन्ना

वन क्षेत्रपाल 64 श्री बाबूलाल मूलवे

वन क्षेत्रपाल 65 श्री आशीष खोब्रागड़े

वन क्षेत्रपाल 66 श्री राम कुमार

वन क्षेत्रपाल 67 श्री वीरेन्द्र कुमार

वन क्षेत्रपाल 68 कु. माधरी वाडिया

वन क्षेत्रपाल 69 सुश्री पालय राजावत

श्री श्याम सिंह चौहान

70

वन क्षेत्रपाल क्र. 4437-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र-व्यवहारिक शाखा ( पुलिस अधिकारियों के लिये) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(3) (2)

(1)

उज्जैन संभाग

1

सहायक पुलिस अधीक्षक डॉ. कल्याण ए. चक्रवर्ती

2 श्री गौरव कुमार तिवारी सहायक पुलिस अधीक्षक 3

उप पुलिस अधीक्षक कु. पारुल बेलापुरकर

इन्दौर संभाग

सहायक पुलिस अधीक्षक 4 सुश्री संध्या राय

5

सहायक पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष प्रताप सिंह

6 श्री रूडोल्फ अलवारिस

सहायक पुलिस अधीक्षक 2286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(2)

(1)

(3)

ग्वालियर संभाग

7 श्री एस. सतीश बिनो

अति. पुलिस अधीक्षक 8 श्री दयदेव ए.

अति. पुलिस अधीक्षक 9 श्री अमित सिंह

अनुविभागीय अधिकारी 10 श्री अजित

सहायक पुलिस अधीक्षक 11 श्री आबिद खान

सहायक पुलिस अधीक्षक

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 श्री सिद्धार्थ बहुगूणा

13 श्री ऋषि सरोठिया

उप पुलिस अधीक्षक 14 श्री नितेश भार्गव

नगर पुलिस अधीक्षक

जबलपुर संभाग

अति. पुलिस अधीक्षक 15 श्री महेश कुमार पाराशर

अति. पुलिस अधीक्षक 16 सुश्री दीपाली जैन

17 श्री निमिष अग्रवाल

अति. पुलिस अधीक्षक

सहायक पुलिस अधीक्षक 18 मोहम्मद युसूफ कुरैशी

19 श्री नवनीत भसीन

सहायक पुलिस अधीक्षक 20 श्री विनायक शर्मा

उप पुलिस अधीक्षक

सागर संभाग

21 श्री तरुण नायक

सहायक पुलिस अधीक्षक क्र. 4441- अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

इन्दौर संभाग

1 श्री रुडोल्फ अलवारिस

सहायक पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद संभाग

सहायक वन संरक्षक 2 श्री मधु विराज

क्र. 4448- अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशुलेशन को- ऑडिनेशन व अजाडर्स एरिया ) ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(1)

(3) (2)

इन्दौर संभाग

सहायक यंत्री 1 श्री दिलीप मुद्गल

क्र. 4450- अका- विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र-लेखा प्रथम ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1 डॉ. यतिन कुमार मेहता सहायक संचालक, कृषि 2 श्रीमती रश्मि जैन

सहायक संचालक, कृषि

इन्दौर संभाग

3 श्री सूरसिंह रावत

सहायक संचालक, कृषि 4 श्री जगदीश सिंह मुझाल्दा वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

5 श्री भरत. सिंह सोलंकी

सहायक संचालक, कृषि 6 श्रीमती अल्पना वर्मा

सहायक संचालक, कृषि 7 श्री गोपाल सिंह डावर

सहायक संचालक, कृषि

ग्वालियर संभाग

सहायक संचालक, कृषि 8 श्री नवनीत कुमार गुप्ता

जबलपुर संभाग

9 सुश्री स्वाती जायसवाल

सहायक संचालक, कृषि

सहायक संचालक, कृषि 10 श्रीमती मधु अली भाग 1 ]

2287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

सागर संभाग

11 श्री अजय रोहित

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

भोपाल संभाग

12 श्री आर . एस . सोलंकी

सहायक संचालक, कृषि 13 श्री रतनसिंह कटारा

सहायक संचालक, कृषि

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री महिपतलाल उईके

सहायक संचालक, कृषि क्र. 4452-अका- विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र-लेखा प्रथम ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु-

पदनाम क्रमांक

(1)

(2)

(3)

इन्दौर संभाग

1 श्री विजय जाट

सहायक संचालक, कृषि 2 श्री सूरसिंह रावत

सहायक संचालक, कृषि

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास 3 श्री जगदीश सिंह मुझाल्दा

अधिकारी.

ग्वालियर संभाग

4 श्री नवनीत कुमार गुप्ता सहायक संचालक, कृषि

जबलपुर संभाग

5 सुश्री शिल्पी नेमा

सहायक संचालक, कृषि 6 श्रीमती अर्चना परस्ते

सहायक संचालक, कृषि 7 सुश्री मधु अली

सहायक संचालक, कृषि

सागर संभाग

8 श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक संचालक, कृषि 9 श्री अजय रोहित

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास

अधिकारी.

भोपाल संभाग

10 श्री महिपलाल उईके

सहायक संचालक, कृषि

निम्नस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्रीमती निशा सोलंकी सहायक संचालक, कृषि

भोपाल संभाग

1 श्री आर . एस. सोलंकी

सहायक संचालक, कृषि क्र. 4454-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु-

क्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

सागर संभाग

सहायक अधीक्षक, 1 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार

भू-अभिलेख.

इन्दौर संभाग

2 श्रीमती वंदना शिन्दे

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

सहायक अधीक्षक, 1 श्री अभिषेक गुप्ता

भू-अभिलेख.

2 श्री विजय सिंह सराठिया सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 3 श्री तीरथ प्रसाद इरपाची

सहायक अधीक्षक, 4 श्री देव शंकर धुर्वे

भू- अभिलेख.

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री श्रीपात अहिरवार

6 श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

7 श्री महेन्द्र सिंह कौरवत

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 8 श्री भगवति शरण शिल्पकार

इन्दौर संभाग

9 कु. श्वेता जमरा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

10 कु. रेशम गवली

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

2288

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

जबलपुर संभाग

11 श्रीमती मर्यादा बागड़े

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 12 श्री सुन्दरलाल दुबे

राजस्व निरीक्षक 13 श्री रतनसिंह कुर्वेती

क्र. 4456-अका- विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र- व्यवहारिक आदेश लिखने के संबंध में ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर उज्जैन संभाग

1 श्री छविकान्त वाघमाने

सहायक आयुक्त

इन्दौर संभाग

2 श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह सहायक आयुक्त 3 कु. वर्षा श्रीवास

सहायक आयुक्त

सहायक पंजीयक 4 कु. श्वेता रावत

जबलपुर संभाग

5 श्रीमती आरती पटेल

सहायक आयुक्त

भोपाल संभाग

6 श्री अखिलेश चौहान

सहायक आयुक्त.

भोपाल , दिनांक 6 जून 2012

क्र. 4573-2184-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु- क्रमांक (1)

(2)

(3)

उच्चस्तर रीवा संभाग

खनिज अधिकारी 1 श्री कोसमस केरकेट्टा

[ भाग 1 क्र. 4575-2181-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास - द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम क्रमांक

अनु- (1)

(3)

(2)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

1 श्री सुनील कुमार वर्मा

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

2 श्री पुष्पेन्द्र वास्कले

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

भोपाल संभाग

3 श्री दुर्गेश रायकवार

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

क्र. 4579-2194-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा पंचायत. एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपस्थायीन शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3)

अनु- क्रमांक (1)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

अधीक्षक 1 श्री आशीष कुमार सिंह

अधीक्षक 2 श्री राजेश कामदार

निम्नस्तर इन्दौर संभाग

1 श्री शेखर बांगडे

शिक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

2289 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर राजभवन, भोपाल , दिनांक 6 जून 2012

क्र. एफ. 1-3-11 - रास- यू.ए. - 1-650.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ1-2-2010 - रास- यू.ए. - 1-1594, दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा डॉ. राजकमल, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम निर्देशित किया गया था .

( 2 ) चूँकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक 6 जून 2012 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 14 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर एतद्वारा डॉ. राजकमल, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर को दिनांक 7 जून 2012 से अधिनियम की धारा 13 ( 1 ) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

क्र. 202- भू- अर्जन-2012

सीधी, दिनांक 10 अप्रैल 2012

करारनामा

अमित शर्मा पिता श्री दुलीचन्द्र शर्मा उम्र 43 वर्ष प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जे. पी. पावर वेंचर्स लिमिटेड ( जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट 2 × 660 मेगावाट) पंजीकृत कार्यालय जे.यू. आई. टी. काम्पलेक्स बाक्नाघाट पी.ओ. धूमेहरवाली कन्डाघाट 173215 जिला सोलन ( हिमांचल प्रदेश ) के निमित्त बैराज निर्माण से डूब में प्रभावित ग्राम टिकरी , भुमका, निधिपुरी एवं महखोर तहसील मझौली जिला सीधी ( म. प्र. ) की 89.38 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन बावत्.

-प्रथम पक्ष

-द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-18 /09 /सात/2 ए, भोपाल दिनांक 27-2-2012 के अनुसार ग्राम टिकरी , भुमका, निधिपुरी एवं महखोर तहसील मझौली जिला सीधी में सुपर थर्मल पावर प्लांट ( 1320 मेगावाट ) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब में प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 10-4-2012 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते हैं :-

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे . जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

2. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. संबंधित बैराज निर्माण करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा म. प्र. शासन पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देशों के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी तथा भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शतप्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराए जाने के उपरांत ही भू- अर्जन की कार्यवाही की जावेगी.

4. भूमिके किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे - नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा, तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

2290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

5. अर्जित की गयी उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

6. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

7. भूमि पर निर्माण करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा .

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा .

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भाग को कम्पनी विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा.

13. प्रदूषण नहीं किया जायेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .

18. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित " जय प्रकाश सेवा संस्थान " जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है , के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान या आवश्यक शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जायेगा.

20. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय- समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जायेगा.

21. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुए हैं, जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा , साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा, तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जायेगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे.

22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

23. भू-अर्जन की मुआवजे की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी.

विशेष शर्तें :-

1.

भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देखा जाय कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है, तो PESA ACT के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-46/ 97/सात-9, भोपाल दिनांक 31-1-2000 के अनुसरण में परामर्श लिया जायेगा .

भाग 1 ]

2291

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

2. प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (SANCTUARY) का कोई हिस्सा नही आ रहा है । यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जानी होगी । FOR- JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD.

(डॉ. मसूदे अख्तर) कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र . ) दिनांक :- 10 अप्रैल 2012 AUTHORY & ATTORNY प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जे.पी.पावर वेन्चर्स लि. दिनांक:- 10 अप्रैल 2012

2 -5-12

12 धारा

बीट प्रमा22-5-12

D

अमिद्रशर्मा लीचन्द्र शमी प्रवा शर्मा ५३ राजस्व विभाग जी A प्राण दिमात 22-5-12 म.५०शासनम Mail 12.30 409

Ander

Acf

प्रताप सिह 22-512

54 प्रिता समनेन्द्रप्रसाद पाण्डेय निवासी पडखुरी थाना नैकिन जि ० सी CA- 2292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. भसकमं- 12-491 .- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन ) नियम, 2002 के नियम 277 , 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, उक्त नियम के अध्याय 32 के नियम, 279 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम ( एक ) में दर्शाये अनुसार योजना के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के सुसंगत प्रावधानों को अनुसूची के कॉलम ( दो ) के अनुसार संशोधित कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील करता है:-

वर्तमान प्रावधान (एक)

संशोधित प्रावधान (दो)

1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 मई 2011 के पृष्ठ क्र. 1495 में प्रकाशित पुत्री अथवा महिला हितग्राही के विवाह हेतु सहायता योजना 2004 की कंडिका.

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये पन्द्रह हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी .

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये दस हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये तेरह हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये दो हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से राशि देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये नौ हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये एक हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से राशि देय होगी.

6.2

-यथावत- 6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्रस्तुत आवेदनों की जांच उपरांत सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सहायता स्वीकृत की जायेगी.

प्रभात दुबे , सचिव.

भाग 1 ]

2293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र.- 04-अ- 82-11-12 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) खण्डवा

0.70

जलकुंआ

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा.

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 x 600 मे . वा. म. प्र. पा.ज.क. लि. खण्डवा के अंतर्गत , परियोजना परिसर से वर्षा एवं अन्य जल निकासी के लिये नाली निर्माण हेतु आवश्यकता है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) -एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.- 05-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1) खण्डवा

(4) 0.05

(3) सिंधखाल

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा.

(6) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 x 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क. लि. खण्डवा के अंतर्गत, परियोजना परिसर से वर्षा एवं अन्य जल निकासी के लिये नाली निर्माण हेतु आवश्यकता है .

2294

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) -एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 16 मई 2012

प्र. क्र. 2- अ-82 वर्ष- 2011-12 - भू- पत्र, क्र. 1473/1474.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

0.050 नरसिंहपुर नरसिंहपुर डुंगरिया,

न. बं.- 220, प.ह.नं. -28.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डुंगरिया जलाशय निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मई 2012

प्र. क्र. 6 - अ-82 वर्ष - 2011-12 - गाडरव -2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.393 गाडरवारा इमलिया

नरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सड़कनिर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

2295 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

प्र. क्र. 11 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन, के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में) (4)

(3)

(5)

गाडरवारा

1.092

गरहा

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12- अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(2) गाडरवारा

(4) 1.019

(3) निजोर

(1) नरसिंहपुर

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में )

(3) खंचारी

(2) गाडरवारा

(4) 0.239

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 16 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्रं. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 2296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके, द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(5)

(3) चिरचिरा

गाडरवारा

(4) 0.280

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(4)

0.150

(2) गाडरवारा

(3) चारगाँवकलां

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 18 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(3) मरका

(2) गाडरवारा

(4) 0.930

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82 वर्ष - 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 2297 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में )

(2) गाडरवारा

(3) अजंसरा

(4) 1.582

(1) नरसिंहपुर

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 -अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी .

(1)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में) (4)

(2) .

गाडरवारा

0.457

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(3) दुधवारा

नरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 20 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में) (4)

गाडरवारा

0.778

(3) सिहोरा

(1) नरसिंहपुर

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 मई 2012

क्र. क- भू- अर्जन-2012 प्र. क्र. अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में , उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

खसरा संख्या

क्षेत्रफल लगभग (हे. में)

(1) (2)

(6)

(3)

(4) (5)

(7) सागर

3

2.36

सोना नाला जलाशय योजना के शाहगढ़ जालमपुर प.ह.नं. 45.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर .

बांध डूब क्षेत्र का भू-अर्जन, ग्राम जालमपुर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-1. सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू- अर्जन, ग्राम जालमपुर.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बीना, दिनांक 30 मई 2012

क्र. क- भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुबंधों के अनुसार सभी, संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

नं.

क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(4) (5)

(6)

(7) (3)

सागर

बीना

बीना

1

0.007 संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कापोर्रेशन लि. सागर (म. प्र . ) .

बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना- खिमलासा- मालथौन मार्ग ( राज्य. मार्ग क्रं. 42 ) के उन्नयन हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

2299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 18 मई 2012

प्र. क्र. 17- अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)

(4)

थाना

2.934 विदिशा शमशाबाद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4)

(3)

विदिशा

1.358 शमशाबाद शहपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची 2300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा , दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(4)

(3)

पैगयाई

1.500 विदिशा शमशाबाद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

विदिशा

2.618 शमशाबाद बरखेडाजाट

' अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 18 मई 2012

क्र. क- भू- अ.अ.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]

2301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1)

(3)

(4) दमोह

(2) दमोह तीनगुल्ली दमोह 129.94 वर्गमीटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हल्पमेंट कार्पो . लि. , सागर.

सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म . प्र . रोड डेवहल्पमेंट कार्पो . , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह , दिनांक 1 जून 2012

क्र. भू- अ.अ. तेंदूखेड़ा- 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील/

भूमि का विवरण तालुका नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1) दमोह

9.64 तेंदूखेड़ा 1. तेंदूखेड़ा

0.70

2. नरगुवां

0.09

3. भौंड़ी

0.27

4. झरौली

योग .. 10.70 ( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म. प्र. ) .

नरगुवां जलाशय डूब क्षेत्र स्पिल चैनल एवं नहर हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 21 मई 2012

क्र. 4587 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 2302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.072 हरदा

डगांवाशंकर

हरदा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी, हरदा.

सिराली से घोंघड़ा- डगांवाशंकर- खामा पड़वां मार्ग पर माचन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा व प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. , बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 22 मई 2012

क्र. 2272 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) (2)

रतलाम

ताल

3.395

माधोपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.

माधोपुर तालाब निर्माण कार्य में स्पील चेनल एवं छूटे गये सर्वे नंबरों की डूब भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 23 मई 2012

क्र. 3531 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा भाग 1 ]

2303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1)

(2) (3)

(4) छिंदवाड़ा पांढुर्णा ग्राम - बिछुआसानी रकबा 0.376

ब. नं. -274

प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. - नांदनवाडी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बिछुआसानी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 1 - अ - 82-2011-2012- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार

(4) 2.007

(3) रसवा

कुक्षी (2)

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर.

ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162.900 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर. डी. 3370 मी. से 4300 मी . तक नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन कार्यालय, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर के कार्यालयों में किया जा सकता है.

2304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

धार, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 138 - भू-अर्जन- 2012- भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1) (2)

(3)

(4)

धार

सेमल्दा

0.144

धरमपुरी

(5) कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.

ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 144- भू- अर्जन- 2012- भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची की खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

धार

लोहारी

(4) 0.160

एस. पी.

धरमपुरी

कार्यपालन यंत्री, ओ. नहर संभाग, धामनोद.

ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार भू- अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस. पी. संभाग , धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

क्र. 150 - भू- अर्जन- 2012- भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची की खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

धार

(3) डोंगरगांव

(4) 0.724 (2) धरमपुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.

(6) ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार भू- अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी . नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 मई 2012

क्र. 1300 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 0.226

(3) पड़री पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर के लिये 0.226 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. 1302 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि क़ी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) मरैला कोठार

(4) 0.252 (1) रीवा

(2) सिरमौर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर के लिये 0.252 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1421 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(4) 1.600 (2) सिरमौर

(3) ग्रा. दुलहरा पवाई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 1461 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी भाग 1 ]

2307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

सतना

(3) बरा

(4) 0.528 (2) कोटर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

(6) बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1463 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(2) कोटर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 4.40

लौलाछ (3)

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1465 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) कोटर

(4) 0.429 (1) सतना

(3) गोलहटा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

(6) बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2308

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. 1467- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) कोटर

(4) 4.982 सतना

(3) देवरा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेलरी सब-माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1469- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

0.756 कोटर

सतना

पिपराछा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

नवलछा सब -माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1471 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी भाग 1 ]

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि. का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2) (3)

(4) सतना

कोटर

0.582

देवरी वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा. 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बेलरी सब -माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1473 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

सतना

कोटर महदेवा (3)

(4) 0.385

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बेलरी सब- माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1477- भू-अर्जन- 08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

रीवा

(4) 0.375 हुजूर उकठी उर्फ हरिहरपुर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

शासकीय नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग, रीवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

क्र. 1479 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) सेमरिया

(1) रीवा

(4) 2.736

(3) सेमरिया जागीर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ सब- माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1481 - भू-अर्जन- कार्य-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा

(2) सेमरिया

(4) 8.232

(3) हरदुआ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ और कुम्हरा सब - माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

क्र. 1483 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) रीवा

(2) सेमरिया

(3) कोटा

(4) 3.744

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ और कुम्हरा सब- माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1485 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) बधरा

(2) सेमरिया

(4) 7.387

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

रीवा, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 1500 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1) सीधी

(4) 0.295 रामपुर नैकिन बाघड़ खास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर सम्भाग , चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 0.295 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1502 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

सीधी

(4) 1.339 रामपुर नैकिन बाघड़ धवैया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग , चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 1.339 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1504- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

2313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

1.701 रामपुर नैकिन बरहाटोला

(1) सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर सम्भाग , चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 1.701 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1506 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

0.917 रामपुर नैकिन अमहाटोला

(1) सीधी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर सम्भाग , चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .

बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 0.917 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 जून 2012

क्र. 1536- भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) सीधी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.14 (2) चुरहट

(3) कुस्परी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

सिंहावल नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम के लिये भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2314

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. 1538 - भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी

(4) 0.75 (2) चुरहट

(3) लकोड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .

(6) सिहावल नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम के लिये भूमि एवं उस परस्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 1544 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(3) कोटा

(1) सीधी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.50 (2) रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) कोटा सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1540- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]

2315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) मनगवां

ग्राम जरहा

1.645 रीवा

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर सम्भाग , रीवा (म. प्र.) .

क्योटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली जरहा माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1542- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा मनगवां

0.083

ग्राम नौबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर सम्भाग , रीवा (म. प्र. ).

क्योटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली जरहा माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 7029 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) .(1)

(2)

(4) बालाघाट कटंगी

(3) थाना प.ह.नं. 10/1

3.853 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर संभाग, जबलपुर .

सिवनी कटंगी ( एस. एच. 54) एम. डी. आर. मार्ग परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .

क्र. 7030- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) बालाघाट कटंगी ग्राम खमरिया प.ह.नं. 10

1.669 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर संभाग , जबलपुर.

सिवनी कटंगी ( एस. एच. 54) एम. डी. आर. मार्ग परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .

क्र. 7031 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]

2317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) बालाघाट कटंगी अर्जुननाला प.ह.नं. 10/1

7.024 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) प्रबंधक, म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड , जबलपुर संभाग , जबलपुर.

सिवनी कटंगी ( एस. एच. 54 ) एम. डी. आर. मार्ग परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7032 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1) बालाघाट

(2) वारासिवनी

(3) खापा प.ह.नं. 24

(4) 0.940 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

राजीव सागर परियोजना की झालीवाड़ा मायनर एवं मुख्य नहर प्रयोजन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी , जिला बालाघाट .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 7033 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट

(2) वारासिवनी

(3) अंसेरा प.ह.नं. 23

(4) 0.448 (संरचना सहित) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) राजीव सागर परियोजना की अंसेरा मायनर क्रमांक 3,4,5 अतिरिक्त भूमि प्रयोजन.

(5) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना , संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

क्र. 7034- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) वारासिवनी

बालाघाट

खडकपुर प.ह.नं.

23

निजी भूमि 0.101 (संरचना सहित ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राजीव सागर परियोजना की खडकपुर मायनर क्रमांक 1 अतिरिक्त भूमि प्रयोजन.

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 4 जून 2012

प्र. क्र.- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.992 (1) सीहोर

(2) श्यामपुर

(3) बरखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बरखेड़ी जलाशय नहर भाग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग , सीहोर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरखेड़ी जलाशय नहर भाग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 4152 - दस - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) भाग 1 ]

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

0.486 अनूपपुर पुष्पराजगढ़

3.434

3.920

लोहारिनटोला करपा योग .

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन करपा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

संभाग, अनूपपुर.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 4 जून 2012

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. - 23 - भू-अर्जन-08-09-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर तहसील/ तालुक

संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा

(5)

(3) कैमा

26 (1) शिवपुरी

(2) पोहरी

37

84

90

(4) निजी भूमि 68.755 हे. कुआ 4 वृक्ष 39

111 164 164/2 210 211 235 239 264 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

टीप

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में. )

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(9)

पूर्वमें 0.043 प्रकाशित

पूर्व में 0.100 प्रकाशित (7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

(6) 0.43 0.010 0.46

(8) अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र.

पूर्व में 0.48 प्रकाशित डूब क्षेत्र से बाहर डूब क्षेत्र से बाहर 0.13

पूर्व में सर्वे नं. 164/1 प्रकाशित

विलोपित

1.050

1.050

0.290

0.160

0.250

पूर्व में 0.050 प्रकाशित पूर्वमें 0.050 प्रकाशित पूर्वमें 1.290 प्रकाशित पूर्वमें 0.105 प्रकाशित पूर्वमें 0.26 प्रकाशित मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

2320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 24 मई 2012

प्र. क्र. 55 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग ) ग्राम- भीमवाड़ा

(घ) क्षेत्रफल-2.594 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में) (1)

(2)

(3) 211/2ख

2.353

0.060 142/2

3.898

0.315 141मिन 2

4.776

0.390 140 मिन 2

2.299

0.151

1.264

139मिन-1

0.150

1.944

139मिन-2

0.150 138/1

3.345

0.060 219

0.732

0.112 236/1-1

1.045

0.050 236/2

3.334

0.277 250

6.017

0.321 231

7.274

0.318 230

1.202

0.144 256

6.156

0.060

0.230

234/1 मिन

0.026 235

0.042

0.010

योग . 2.594 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय की शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, 30 मई 2012

प्र. क्र. 04- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

( ग ) ग्राम- बड़ेरा भारस

(घ ) क्षेत्रफल-5.387 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में )

(2)

(3) (1)

1/2/2

8.361

0.082

0.836

0.186 8

17

2.989

0.351

0.227 16

2.090

5.757

0.114 20

0.105

0.481

244मिन

0.104 245/3

2.788

245/5

3.500

0.356

0.721

0.068 246

247

0.930

0.092

0.037

1.583

256 मिन

0.056 257 मिन

0.235

0.408

0.020 258/1

0.397

258/2

0.250 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(3)

(2)

258/3

0.397

0.018 259

0.229

1.369

261/2मिन

0.314

0.200

2.314

0.386 261/2मिन

0.836

0.175 239/ 1/1ख

239/1/2

0.439

0.105 239/1/3

0.564

0.080 239/3

2.279

0.226 232/1/4

1.547

0.120 232/1/5

0.120

1.568

232/1/6

1.557

0.115 232/1/7

1.486

0.100 232/1/11 मिन

1.000

0.115 232/1/12

1.860

0.190 231

0.596

0.092 230 मिन

0.345

0.137

0.397

258/3

0.018 227 मिन

0.312

0.062 227 मिन

0.423

0.075 225 मिन

1.170

0.179 213/1/1

0.627

0.090 213/1/2

0.209

0.037 185

0.199

0.020 211 मिन

0.826

0.115 186

0.231

0.039 230 मिन

0.345

0.137 187/1

0.209

0.046

0.334

0.046 188

178/11

0.211

0.061 216

0.084

0.015 216

0.146

0.056 219

0.303

0.098 1/1

0.333

5.525

217

0.136

0.050

योग .. 5.387 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुक्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

2321 (

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 31 मई 2012

प्र. क्र. 37- अ-82-11-12-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग ) ग्राम- सूखापठा

(घ) क्षेत्रफल-10.126 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में)

(2)

(3) (1)

0.439 30

5.224

0.125

0.533

31

0.345 32

1.154

0.021 34

1.151

0.219 39

1.286

0.052 40

0.209

0.334

0.094 42

0.021 48

1.097

0.084 51

0.261

0.105 52

0.700

53

0.972

0.157

0.596 73

6.280

0.10

0.031 74

75/2

0.209

0.418

75/3ख

0.031

0.105

0.783

0.021 75/3क

0.021 118

4.786

0.440

120

0.073 2322

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3) 121

0.261

0.063 134

4.798

0.690 270

2.906

0.314 272

1.881

0.146 284

0.210

0.125 283

0.157

0.533

285

0.094

0.010 286

0.010

0.679

287

0.324

0.105 308

0.104

0.052 306

0.366

0.115 312

0.104

0.021 303

0.481

0.136 300

0.345

0.105 299

0.701

0.418 824

0.052

0.031 823

0.345

0.073 825

0.178

0.084 827

0.293

0.021 822

0.199

0.105 812

0.073

0.010 813

0.105

0.021 814

0.147

0.073 806

0.167

0.105 805

0.105

0.073

0.157

804

0.052 801

0.021

0.063

800

0.063

0.031 799

0.084

0.042 778

0.230

0.115 779

0.543

0.115 752

0.032

0.021 753

0.010

0.073

780

0.261

0.010 751

0.230

0.105 749

0.199

0.021 748

0.638

0.105 1048

0.387

0.136

(3) (1)

(2)

0.073

0.031 1049

0.063

1055

0.010

0.439

1056

0.125 1228

0.302

0.063

0.230

0.073 1229

1231

0.627

0.021 1232

0.366

0.042 1224

1.296

0.146 1225

0.982

0.136 1226

0.042

0.052

3.344

1216

0.408 1217

0.021

1.508

1213

0.084

0.679

1215

0.314

0.021

0.972

0.219 1212

0.021 1211

0.836

2.56

0.366 1210

0.637

0.042 1206

1176

1.203

0.146

0.136 1201

1.985

1200

0.732

0.063

0.575

0.052 1199

1198

0.847

0.073 1197

1.567

0.094 1196

1.568

0.010

0.240

3.313

1194

1190

0.067

0.010 1188

1.411

0.418 1189

4.474

0.502 1180

1.429

0.010

योग .. 10.126 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध रमौआ नहर की 2 - आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 4 जून 2012

प्र. क्र. 23-2008-09-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील/तालुक-पोहरी

(ग ) नगर/ ग्राम- कैमा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-68.755 हेक्टेयर.

कुआ-4, वृक्ष-39.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

1.640

2/293

3

0.590

4

0.190

0.190

5

6

0.610

7

0.300

8

0.470

9

0.140

10

0.360

0.070

11

12

0.320

13

0.150

14

0.210

15

0.210

17

0.150

0.090

18

19

0.110

(2)

(1)

20

0.400

21

0.170

0.050

22

23

0.040

25

0.040

26

0.430

27

0.020

28

0.390

0.410

29

0.390

30

31

0.410

33

0.030

0.230

34

0.300

35

36

0.600

37

0.010

0.050

38/1

0.360

38/2

0.370

39

0.240

40

0.280

41

0.500

42

0.080

43

0.120

44

0.030

44/291

0.140

45

0.150

46

0.190

47

0.200

48

0.460

49

0.050

50

0.080

52

53

0.100

0.120

54

0.010

55

56

0.170

0.190

57

0.140

58 2324

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 59

0.310 60

0.560 61

0.560 62

0.520 63

0.450 64

0.020 65

0.023 66

0.021 68

0.760 69

0.090 70

0.190 71

0.081 72

0.180 73

1.430

1.190 74

75

0.680 77

0.010 78

0.190 80

0.470 81

0.440 83

0.480 84

0.460

0.220 91

92

0.210 93

0.170 94

0.220 95

0.730 96

0.930 137

0.180 141

0.670 142

0.960 149

1.540 150

1.710 151

1.050 152

1.380 153

1.680 154

2.920 155

1.640 161

0.170 163

0.510

(2)

(1)

0.130

164

165

0.230

0.230

166

0.060

167

0.280

168

170

0.360

171

0.150

172

0.300

174

0.760

0.260

175

176

0.280

0.420

177

0.850

179

0.210

181

182

0.090

183

0.010

0.180

186

187

0.160

188

0.140

190

0.130

191

0.240

0.460

192

193

0.050

194

0.290

195

0.080

0.170

196

197

0.090

198

0.350

199

0.050

200

0.160

201

0.170

202

0.080

203

0.150

204

0.160

205

0.050

207

1:460

3.130

208

1.050

209

210

1.050 भाग 1 ]

2325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 211

1.050 213

1.460

1.460 214

215

2.100 218

0.830 219

0.080 221

0.200 222

0.190 223

0.060 224

0.180 225

0.080

0.200 226

227

0.090 228

0.170 229

0.110 230

0.180 231

0.100 233

1.050 234

1.090 235

0.290 236

0.150 237

0.130 238

0.030 239

0.160 240

0.170 241

0.070 242

0.020 243

0.170 244

0.110 245

0.060 246

0.050 247

0.040 248

0.040 251

0.220 252

0.070 253

0.150

(2)

(1)

254

0.100

255

0.060

256

0.500

258

0.160

259

0.140

0.140

260

0.290

261

0.020

262

264

0.250

265

0.260

68.755

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1417- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- उमरी 39 2326

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.662 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

504

0.166

522

0.164

524

0.080

529

0.023

1054

0.045

1105

0.027

1623

0.052

1624

0.045

1625

0.060

योग .. 0.662

मध्यप्रदेश शासन निल

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर सिरमौर वितरिका, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1419 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- राजगढ़ 496

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.135 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा (हे. में) (2)

909

0.061

(2)

(1)

1201

0.042

1286

0.032 0 0.132

मध्यप्रदेश शासन कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक, नहर की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. रीवा, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 1487 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-लक्ष्मणपुर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.558 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे . में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.025

608

630

0.009

633

0.031

0.035

636

637

0.050

0.044

640

641

0.032

0.016

644

1062

0.028

1063

0.048 भाग 1 ]

2327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(2)

(1)

1064

0.010

1067

0.008

1068

0.012

1069

0.042

1070

0.024

1071

0.028

1072

0.004

1322

0.112

योग .. 0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की लक्ष्मणपुर शाखा की लक्ष्मणपुर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1489- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-जोरी , ज.नं. 210

(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.437 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

11

0.003

12

0.002

13

0.003

14

0.003

15

0.006

24

0.010

25

0.014

(2)

(1)

0.015

26

44

0.006

45

0.206

0.126

46

0.038

47

0.026

56

0.062

57

59

0.004

60

0.188

61

0.003

62

0.039

0.004

63

64

0.080

75

0.075

76

0.084

77

0.075

0.008

78

80

0.030

81

0.020

82

0.030

0.096

119

123

0.082

0.040

124

0.032

125

0.040

126

0.034

132

250

0.004

0.034

251

252

0.024

0.032

253

254

0.010

265

0.086

0.170

266

268

0.004

269

0.003

270

0.028

271

0.032

0.044

272 2328

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

273

0.058

275

0.028

288

0.084

289

0.054

290

0.054

291

0.054

योग

2.287

मध्यप्रदेश शासन

9

0.084

264

0.066

योग 0.15

2.437

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की जोरी सब -माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1491 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

( ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम खौर, 146

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.420 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

28

0.054

29

0.014

(2)

(1)

31

0.010

0.030

32/2/2.

0.060

32/1

32/3/2

0.096

32/4/2

0.050

33

0.092

0.014

37

0.420

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की जोरी सब- माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1493 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- खौर, 145

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.912 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.200

507

508

0.004

509

0.144

511

0.028

513

0.068

514

0.036

515

0.044 भाग 1 ]

2329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

525

0.072

527

0.108

0.013

528

529

0.076

530

0.004

531

0.068

532

0.004

603

0.150

604

0.024

607

0.152

608

0.101

609

0.020

614

0.058

618

0.024

620

0.072

0.106

621

623

0.008

656

0.136

664

0.008

1.728

योग ..

मध्यप्रदेश शासन

622

0.108

655

0.076

योग . 0.184

1.912

महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की खौर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1495 - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-कोठी देवार्थ

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.473 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

41

0.008

42

0.004

43

0.105

44

0.104

45

0.096

0.248

46

49

0.012

50

0.144

51

0.008

57

0.138

0.061

58

0.143

59

106

0.051

107

0.039

108

0.024

122

0.021

123

0.205

125

0.004

0.080

126

0.074

127

0.006

128

129

0.243

218

0.020

0.004

219

385

0.004

0.147

386

0.058

387

0.095

388 2330

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

389

0.064

128

0.086

129

0.243

137

0.063

218

0.020

219

0.004

385

0.004

386

0.147

387

0.058

388

0.095

389

0.064

433

0.004

434

0.156

436

0.008

437

0.120

438

0.004

439

0.116

3.402

योग

मध्यप्रदेश शासन

137

0.063

435

0.008

0.071

योग ..

3.473

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की शिलपरी माईन एवं जोरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1497 - भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- शिल्परी

( घ) क्षेत्रफल लगभग-2.786 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

97

0.052

98

0.022

0.004

99

100

0.144

104

0.016

115

0.074

116

0.032

117

0.004

0.061

118

119

0.090

0.128

121

122

0.004

123

0.020

127

0.136

130

0.088

0.020

131

0.013

167

0.016

168

169

0.004

257

0.090

258

0.090

290

0.056

291

0.008

294

0.036

0.028

302

303

0.094

304

0.045

0.077

307 भाग 1 ]

2331

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

346

0.192

348

0.016

349

0.052

353

0.052

354

0.058

357

0.029

466

0.202

472

0.090

473

0.080

474

0.077

475

0.036

476

0.048

2.384

योग .

मध्यप्रदेश शासन

120

0.008

125

0.152

126

0.024

301

0.016

305

0.052

306

0.016

308

0.082

347

0.020

356

0.032

योग . 0.402

2.786

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की शिलपरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 जून 2012

क्र. 1552- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम- लौआ

(घ) क्षेत्रफल लगभग- खसरा क्र. 1683/2 पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

विवरण

खसरा

नम्बर

(2)

(1)

1683/2 भवन अर्जन हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर से प्रभावित संपत्ति ग्राम- लौआ के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1554 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- भस्मा-413

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.356 हेक्टेयर

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

59

0.356

योग .. 0.356 2332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर से प्रभावित संपत्ति ग्राम- लौआ के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाण सागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 मई 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- बुधनी

(ग) नगर/ग्राम- हथलेवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.680 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

34

0.121

22/1

0.161

23/1

0.198

23/3

0.121

17/2

0.166

4,5/1

0.030

0.167

4,5/3

0.169

4,5/2

18/2

0.161

10/5

0.095

(1)

(2)

0.098

0.098

10/4 10/1 10/2

0.095 योग . 1.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर की टेल माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- बुधनी

(ग) नगर/ग्राम - परसवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.106 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(में से)

(2)

(1)

0.090

9-10/1 क/1

0.218

9-10/8

9-10/ 6

0.323

11/2

0.161

0.153

12/2

0.161

12/3

योग .. 1.106

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर की टेल माईनर नहर का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासनं,

राजस्व विभाग

रायसेन दिनांक 31 मई 2012

प्र. क्र. 01 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- सिलवानी

( ग) ग्राम- अमगवां, चन्द्रपुरा , चैनपुर, गुन्दरई, पिपलियाखास , पौनार, पौड़ी, सालाबरू, प्रतापगढ़, मरहठी.

(घ) क्षेत्रफल-42.934 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(1)

कुल रकबा (हे. में) (2)

अर्जित किया गया रकबा (हे . में) (3)

ग्राम-अमगवां

192/1

1.161

1.161 193/1

1.388

1.388 192/3

1.161

1.161 193/3

1.392

1.392 190

0.239

0.239 188

0.890

0.114 187

0.688

0.078 189

3.840

1.840 153/1/1

3.601

3.601 195/153/2

1.619

1.619 155/1

0.865

1.465

155/3

1.465

0.465 192/2

1.165

1.165 193/2

1.388

1.388 153/1/2

0.405

0.405 153/2

1.619

1.619 154

5.075

1.075 155/2

1.765

0.860

(3)

(2)

(1)

174/2/1

1.193

1.193 174/2/2

1.173

1.173 योग

22.879

32.692

ग्राम-चन्द्रपुरा

22

0.078

0.591

20

0.304

0.030 23

0.247

0.090

0.534

0.090 24

19

0.283

0.018 25

2.278

0.060

2.785

0.090 26

0.210 11/1/2

3.231

0.030 145

0.255

106

0.429

0.012 107

0.190

0.018 108

0.121

0.024 109

0.320

0.030 95

0.231

0.072

0.081

0.030 97,98

0.120 293

4.164

0.645

0.072 294

112

0.170

0.012

2.525

0.030 180/1 , 330/180

276

0.227

0.012 277

0.072

0.223

292

1.943

0.162 28

1.166

0.030 143

0.267

0.030

0.070 31

2.023

0.150 139

0.600

0.109

0.024 93

0.206

0.030 96

0.053

0.012 99

100

1.080

0.018

0.030

0.049

102

0.206

103

0.024

0.084 110

0.279

339/182

1.578

0.150 72

9.154

0.210 2334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3) 278

0.878

0.150 267

1.436

0.222

0.210 299

2.606

43.467

योग .

2.806

ग्राम-चैनपुर

15

0.563

0.060 16

0.874

0.060 333/226

0.534

0.060 66

0.486

0.078 67

0.883

0.120 224/1

2.853

0.150 224/2

0.454

0.048 347/237

0.821

0.018 237

4.124

0.240 242

3.391

0.060 12

3.038

0.060 216

2.274

0.042 212

1.534

0.180 214/2

1.598

0.150 226/2

0.691

0.168 226/1

1.214

0.060

1.246

233,236

0.030 251/1

1.412

0.048 252,253/1

0.683

0.090 251/2

1.466

0.330 331/138

2.246

0.228 154

1.647

0.300 114/2

0.125

0.030 115

0.161

0.030 योग 34.318

2.640

ग्राम-गुदरई

168

6.321

0.270 171

0.117

0.012 199

0.656

0.090 153

2.096

0.162 154

0.283

0.090 96

0.077

0.012

(3)

(2)

(1)

94

1.092

0.159

0.466

0.032 93

237/1

0.438

5.463

179

0.024

0.575

4.969

0.108 170,167

0.024 156

0.729

0.817

0.090 90

0.144

0.979

89

1.655 योग .. 24.640

ग्राम- पिपलिया खास

192

5.070

0.114 272/118

0.405

0.090 156

0.445

0.180

0.012 161

0.231

0.012 119/5

0.316

0.304

0.150 119/4

0.202

0.018 119/6

157

0.024

0.567

0.773

67

0.090

1.428

0.090 68

252/202/1

0.075

0.178

252/202/2

0.075

0.178

176/1

0.180

0.332

1.214

0.294 155/1/1

155/1/2

0.294

1.214

160/1

0.445

0.120

0.180 160/2

1.169

16

0.228

5.244

17

6.366

0.330 20

4.727

0.030 21

2.063

0.210 22

2.541

0.150 69

0.421

0.012

0.640

79

0.096 80

2.221

0.120

0.539

0.060 119/2,118/2

0.380

0.024 119/3 , 118/3

3.258 योग 39.613 भाग 1 ]

2335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3)

ग्राम-पोनार

110/1

0.746

0.015 110/2

0.681

0.015 30/1

0.129

0.030 7

0.421

0.060 26

0.134

0.060 32

0.547

0.060

4.483

0.020 144/1/1,145,146

137

1.983

0.180 134

7.260

0.042 13

0.061

0.018 29/1

0.397

0.036

0.761

0.090 33

0.624

0.150 34

4.144

0.090 146/1/2

0.020

0.809

146/2

0.150

0.020 148/1

0.200

0.030 148/2

0.201

0.030 12

0.113

0.048 8

0.139

0.030 9

0.140

0.018 29/2

0.671

0.030 151

0.534

0.180 152

0.813

0.150

1.422 योग .. 26.141

ग्राम-पोडी सालाबरू

101

7.474

0.048 47

1.529

1.529 46

1.000

1.659

1.072

0.400 44/1

0.421

0.421 44/2

0.741

0.741 44/3

0.741

0.741 योग .. 6.163

4.832 (1)

(2)

(3) ग्राम-प्रतापगढ़

258

4.454

0.240

3.079

0.510 254,255,256,257

0.750 योग 7.533

ग्राम-मरहठी

266

1.838

0.300 231

0.121

0.012 232

0.134

0.024 252

0.090

0.312

253

0.166

0.090 296/127

0.154

0.036 45/1

0.090

1.214

45/2

0.090

0.898

267/1

2.428

0.024

1.198

0.150 250/2, 251

0.060

1.198

250/1 , 251

249

3.060

0.348 132

0.089

0.120 127

0.134

0.070 41

0.278

0.018

4.306

0.240 40

281/2

0.830

0.096 . 280

6.940

0.240 276

1.530

0.120 277

5.690

0.390 263

0.721

0.036 योग .. 33.239

2.644

42.934 महायोग 255.280

(2) भूमि का नक्शा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2336

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

रायसेन, दिनांक 4 जून 2012

प्र. क्र. 03- अ-82-10-11- सुल्तानजहांपुर, टेहरी , खजूरिया 10- 11 - भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-गैरतगंज

(ग) नगर/ग्राम- सुल्तानजहांपुर, टेहरी, खजूरिया (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 155.82 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित

कुल रकबा

रकबा क्रमांक

(हे. में)

(हे . में ) (1)

(2)

(3) ग्राम-सुल्तानजहांपुर

155/1

1.491

0.141 155/2

0.536

0.321 156/1

1.165

0.121

4.950

0.141 157/1 , 159 , 160 , 161 , 162, 170

218/1

1.214

0.065 224/1/2/1

0.880

0.105 226

0.894

0.344 227, 229 , 230 ,

1.689

0.281 231/2

228

1.619

0.088 242/1

3.402

0.651 242/2

0.560

3.769

248/1

0.893

0.141 249

0.979

0.979 250/1

1.183

0.850 250/2

1.184

0.445

4.931

1.244 251, 253

252

2.492

0.969

(2)

(3) (1)

0.430

0.430

256, 257, 258 , 259, 261, 262, 263

264/1/1

0.081

1.112

7.957

योग ..

ग्राम- टेहरी

227

1.157

0.604

8.542

10.103

228, 230, 231 , 232, 233

234

0.219

0.219

2.564 235

2.564

0.849

0.290 236

0.440

1.178

237, 238/2 , 253/2

3.666

4.071

238/1 , 253 , 569/253

1.562

1.562 238/3 , 253

4.996

4.693 242, 243 , 244 245, 247

0.235 249

0.235

251

0.275

0.275

0.105

0.105 252

2.328

2.328

254, 255 , 256

257

0.364

0.364

0.158 258/1

0.158

1.481 259/1

1.481

0.527

0.527 259/2

262, 263 ,

2.603

2.603 264, 265

266

1.275

1.275

3.253

3.253

268

4.156

4.156 270, 271 , 272 273, 274

0.716

0.316 525, 526

0.652

0.652 527

4.525

2.521 529, 530, 531, 532/1

533/1/1 , 534,

2.023

0.481 536, 537 540,

543, 544, 545/1/1

2.023

0.281 533/1/2 , 534 , 537 540 , 543 , 544, 545 भाग 1 ]

2337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3)

2.023

0.722 533/1/3 , 534 , 537 ,

540,543 , 544 , 545

533/2 , 534 , 536 , 537

1.662

4.256

540, 543 , 544, 545

535

4.039

3.566 538/1

1.214

1.086 538/2/1

1.214

0.963 538/2/2

1.214

1.214 539

2.051

0.121

1.401

1.140 547, 549/1

1.401

1.273 547, 549/2

1.401

1.141 547, 549/3

1.401

1.034 547, 549/4

1.404

0.936 547 , 549/5

2.023

1.100 550/1/2 , 551 , 556/1

551/1/1

2.833

0.160

59.709

योग ..

ग्राम-खजूरिया

3

0.672

0.672 4/1

1.351

1.351 4/2

0.891

0.891

0.725

5

0.725 6

0.571

0.571

7/1

3.848

4.859

0.441 7/2/1

0.441

7/2/2

2.635

1.745 9

2.910

2.910 10

5.412

1.920

1.072

1.072 11/2

1.072

1.072 13

1.710

3.444

15

1.142

0.648 25

0.470

0.084 26

0.733

0.394 27

0.271

0.271 28/2/1

0.963

0.531 28/2/2

1.216

1.336

1.971 30

1.971

33

0.539

0.539

(2)

(3) (1)

34

0.393

0.393

35

0.380

0.380

1.081

1.081 36/1

0.497

36/2

0.497 37

0.717

0.717

2.112 38

2.112

0.849 39

0.849

1.214

1.214 40/1

40/2/1/1

1.214

0.730 40/2/1/2/1

5.702

3.498

0.405 40/2/1/2/2

0.405

40/2/2

3.667

1.344

1.238

0.999 54/1/1

0.445

54/1/2

0.445

2.047

0.409 55

56/1

2.403

1.683

0.304

56/2

0.304

0.737

0.737 57

58

0.287

0.287

1.037

1.037 59/1

0.148 59/2

0.148

60

0.855

0.855

0.340

0.340 61

0.049

0.049 62

0.587

0.587

63

1.211

0.641 83

1.343 84

1.343

1.012 86/1/1/1/1

1.012

0.405

86/1/1/1/1/2

0.405

0.405 86/1/1/2/1

0.405

0.607

0.607 86/1/1/2/2

86/1/1/1/2

1.012

1.012

0.405

0.405

86/1/2

6.005

86/2/1

3.235

0.368 88/1

0.368

0.809

0.809 88/2

1.696

1.696 89

2.574

2.453 90

5.031

3.590 91

0.809

0.809 92/1 2338

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

(3) 92/2

1.748

1.580 93/2/1

1:222

0.442 93/2/5

1.416

0.202 93/2/6

1.416

0.121 94/1

3.313

2.549 94/2

2.832

1.411 95/1/1

1.214

1.214 95/1/2

0.830

0.830

0.405

95/2

0.405

2.607

98

2.607 99/1/1

0.162

0.162 99/1/2

1.412

1.131 99/2/1

0.373

0.373 99/2/2

0.032

0.032

100

0.243

0.243 101

3.039

3.039 102/1/1/1

1.500

0.337 102/1/1/3

1.000

0.181 102/1/1/4

1.000

0.128 102/1/1/5

1.500

0.196 102/2/1

1.214

0.206 102/2/2

1.214

0.456 119/13

1.417

1.417 120/85

0.344

0.344 121/90

1.076

1.076 122/11/1

3.379

1.280 122/11/2/1

0.283

0.283 122/11/2/2

0.283

0.283 123/100/1

0.809

0.809 123/100/2/2

1.579

0.736 123/100/2/2/2

0.660

0.418

योग .. 88.154

155.82

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहनलाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 10- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील-कोतमा

( ग ) ग्राम - भाद, चुकान, निमहा, छिड़मिड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 37.535 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

ग्राम-भाद

1111

0.061

1120

0.500

1119

0.101

1121/2

0.319

1121/2

0.077

0.178

2435/2

0.012

2355/1

1119

0.032

2357/1

0.012

1125

0.072

0.016

1138

1133

0.012

1124

0.026

1126

0.002

1135

0.016

0.019

1136

1178

0.045

1179

0.029 भाग 1 ]

2339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 1200

0.016 1198

0.009 1202

0.009 1203

0.008 1204

0.022 1243

0.025 1242

0.016 1206

0.022 1253

0.014 1238

0.022 1229

0.025 2428

0.041 2429

0.012 1228/1

0.015 1228/2

0.015 1227

0.025 2435/1 /ख

0.100 2488/2

0.064 2487/1/क

0.020 2487/3

0.030 2485

0.038 2486

0.057 2364

0.009 2365

0.061 2366

0.016 2363/1

0.016 2363/2

0.022 2356

0.016 2259/2

0.024

ग्राम-चुकान

21

0.20 32/1

0.089 32/2

0.70 34

0.045 36

0.170 37/1

0.165 38/1

0.158 25

0.040 37/2

0.049 99/1

0.769 99/4

0.405 99/3

0.202

(2)

(1)

99/2

0.200

0.162

99/1591

0.450

990/1

0.069

990/2

0.607

990/3

109

0.040

0.101

988

987

0.101

986

0.101

0.450

991

992/1

0.518

997/5

0.304

992/2

0.348

997/2

0.938

997/7

0.146

992/3

0.283

992/4

0.518

0.607

997/8

993

0.101

995

0.174

996

0.368

997/3

0.065

0.146

997/4

997/6

0.101

1.214

997/9

998/2

0.579

977/3

0.081

998/3

0.405

979/1

0.145

978/1

0.040

979/2

0.183

976/2

0.271

0.073

978/2

0.223

977/2/क

ग्राम-निमहा

1447/1/क

0.041

0.391

1447/1 /ख

0.086

1447/2

0.140

1449/1 /क

1449/1 /ख

0.139

1450/2

0.652

0.209

1452/1/क 2340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 1452/1 /ख

0.209 1452/2

0.210 1811 /1 /ख

0.148 1881/1

0.160 1883

0.101 1884/2

0.105 1887/1

0.060 1890/1 /ग

0.110 1453

0.733 1808/1

0.089 1808/2

0.089 1809/2

0.437 1813/2

0.113

0.380 1809/3/1

1810

0.081

0.053 1809/3/2

1813/1

0.114

0.040 1816

1815

0.275 1814

0.154 1867

0.250 1869

0.100 1873

0.050 1884/1

0.105 1886/2

0.091 1890/ 1 /ख

0.110 1885

0.113 1886/1

0.040 1886/3

0.092 1887/4

0.142

0.110 1890/1 /घ

1892/1

0.060 1893/1/क/ 1

0.015 1894/1/क

0.066 1894/1 /क/ 1

0.035 1895/1/क

0.073 1895/1 /ख/1

0.036 1896/1

0.068

0.044 1898/3/क/1

0.046 1897/3/क/2

(1)

(2)

1817/1

0.139

1892/2/क

0.029

1893/2/क

0.030

0.137

1894/2/क

1895/2/क

0.141

1896/2/क

0.068

0.089

1897/3/ख/ 1

1817/ 1/क

0.031

1817/2/क

0.069

1818/1 /क

0.031

1892/2/ख

0.030

1893/2/ख

0.029

1894/2/ख

0.136

1895/2/ख

0.142

1896/ 2/ख

0.069

0.090

1897/3 /ख/2

0.070

1817/2/ख

0.030

1818/1 /ख

1892/3

0.059

0.274

1894/3

0.283

1895/3

0.138

1896/3

0.179

1897/ 3 /ग

1817/3

0.139

0.228

1898/3

0.015

1873/1/क/2

0.035

1874/1 /ख/2

0.037

1895/1 /ख/2

0.070

1896/1/2

0.089

1893/1 /ख

0.138

1894/1 /ग

0.140

1895/1 /ग

0.088

1896/3/क/3

1.214

1897/2

1897/4

0.299

0.291

1908

1909

0.238

0.113

1910

0.388

1911/3

0.259

1912 भाग 1 ]

2341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 1897/5

0.263 1911/4

0.053 1811 /1 /क

0.030 1811 /2/ग

0.030 1812

0.267 1819/1

0.473

0.437 1819/2

1820

0.060 1821/2

0.130 1905

0.450 1906

0.138 1907

0.810 1913

0.182. 1916

0.202 1917

0.162 1919

0.160 1920

0.250 1911/2

0.057 1881/2

0.139 1882

0.243 1890/ 1/क

0.110 1890/1 /ङ

0.110 1914

0.085 1915/1

0.093 1915/2

0.283

0.202 1918

1927

0.320 1929/2

0.160 1930/2

0.418 1929/1

0.160 1929/3

0.160 1930/1

0.418 1931

0.032 1934

0.043 1944

0.061 1945

0.368

ग्राम-छिड़मिड़ी

124/2

0.051 119

0.035 121

0.032 (1)

(2)

103

0.019

104/2

0.020

0.022

113

127/1

0.021

96/2

0.022

0.021

127/2

96/3

0.022

628

0.012

0.022

96/1

0.022

96/4

96/5

0.022

217/2

0.050

209

0.020

200/2

0.046

240

0.025

0.024

241

0.017

197

0.018

196

0.004

195

192

0.012

177

0.042

429

0.038

427/1

0.026

264

0.024

0.011

649/3

650/1

0.008

650/2

0.008

565

0.017

734/4

0.018

735/1

0.015

441/9

0.018

650/3

0.008

0.025

426/935

601

0.024

422/934

0.019

633

0.017

0.014

634

765

0.024

441/2

0.030 2342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2)

649/1

0.010

0.018

734/1

735/3

0.015

649/2

0.010

438/930

0.013

438

0.036

636/926

0.012

600/3

0.018

630/1

0.024

631/1

0.018

738

0.048

764/1

0.020

764/2

0.020

766

0.022

767

0.039

778

0.048

769/3/ग

0.013

769/3/घ

0.013

769/3/ङ

0.013

777/1

0.080

777/2

0.050

806

0.050

योग : 37.535

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांकी जलाशय योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व कोतमा , जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 1 जून 2012

क्र. अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-खैरलांजी

(ग) ग्राम- झरियों, प. ह. नं. 44/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.185 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

0.016

323/1 , 325/6

0.055

326/22

326/23

0.069

0.017

323/3 , 325/1

326/3

0.028

योग : 0.185

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना , संभाग क्रमांक 3 कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा झरिया वितरक नहर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ-82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील - खैरलांजी भाग 1 ]

2343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(ग ) ग्राम- झरियाँ- लालपुर, प. ह. नं. 44/3

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.390 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे . में) (2)

(1)

0.020

52/11,12 53/11,12

291/8

0.035

251 / 1 ज

0.064

251/ 1श

0.031

33/3, 34/4

0.032

33/5

0.057

0.060

444/10 , 11 , 12

178/2

0.091

योग : 0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा झरिया मुरझा , लालपुर वितरक नहरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ-82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बैहर

(ग) ग्राम- कोमो, प. ह. नं. 52

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 16.106 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

49

6.478

47

2.445

48/1

0.809

48/2

4.856

42/1

1.518

योग : 16.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ-82- वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बैहर

(ग) ग्राम- सिजोरा, प. ह . नं. 52

1.034 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल -

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

0.109

35/4

35/1

0.202

38/1

0.218

34/9

0.044

37/1

0.044

0.073

37/2

38/2

0.028

33/30ड

0.040

46/4

0.049

46/3

0.057

0.089

47/2

47/4

0.016

47/3

0.065

योग : 1.034

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर , तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

2344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बैहर

(ग ) ग्राम- बैजलपुर, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.987 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे . में) (1)

(2)

5/1

0.300

2 वृक्ष.

5/3

0.372

5/5

0.105

2 वृक्ष.

4

2.526

5 वृक्ष.

3/1

0.101

5 वृक्ष.

9/1

0.117

8/1

0.081

8/2

0.061

9/2

0.061

14/2

0.073

14/4

0.065

15/1

0.065

16/1

0.016

16/2

0.012

16/3

0.032

योग : 3.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के दायीं बांयी नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बैहर

(ग ) ग्राम- परसाटोला, प. ह. नं. 21

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 24.578 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

बांध क्षेत्र ग्राम- परसाटोला

0.068

25/1

26/2

0.324

एवं 21 वृक्ष.

22/6

0.178

0.400

26/3

एवं 2 वृक्षः

26/4

0.077

एवं 5 वृक्ष

20

1.578

15

0.068

12

0.388

एवं 86 वृक्ष.

25/4

0.008

योग : 3.089 भाग 1 ]

2345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) डुबान क्षेत्र ग्राम- परसाटोला 6

1.310 12

0.631 20

4.202 21

3.255 22/1

1.073

एवं 32 वृक्ष.

1.214 22/3

1.129

एवं 22 वृक्ष. 22/11

1.128

एवं 21 वृक्ष. 22/5

1.210 22/6

एवं 36 वृक्ष. 1.113

एवं 17 वृक्ष. 23/1

0.469

एवं 17 वृक्ष. 23/2

0.469

एवं 47 वृक्ष. 23/3

0.465 25/1

एवं 2 वृक्ष. 0.012

एवं 18 वृक्ष. 26/3

0.012 योग : 17.692 स्लीप चैनल ग्राम-परसाटोला 8

0.485 योग : 0.485 नहर क्षेत्र ग्राम- परसाटोला 19/1

0.137 19/2

0.064 19/3

0.024 44/16

0.036 19/5

0.068 45/1

0.194 45/2

0.105 45/3

0.044 40

0.121 (1)

(2)

41/1

0.121

41/16

0.073

41/7

0.085

41/12

0.012

41/2

0.016

योग : 1.100

शासकीय भूमि

7

1.055

24/4

1.125

0.008

41/5

29

0.024

योग : 2.212

24.578

कुल भूमि का योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा हीरापुर जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर

( ग ) ग्राम- बैहर, झारखेडा, सहेजना, प. ह . नं. 40 एवं 17 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 42.890 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)

रकबा ( हे . में) (2)

ग्राम-बैहर

18

2.072 2346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(1)

(2) 38

0.121 20

0.283

0.809 41/1 , 45/1 , 9

47/1, 2

0.121 48/1

0.607 17/ 1ख

1.011

योग : 5.024

ग्राम-झारखेडा

1.678 29/1,2

2.451 38/1,2

0.320 25/1,2

31/1,2

0.575 32

1.282

1.415 36/1 , 2,3

44

2.646

1.527 47/1 , 2

51/1 , 2,3

1.011

योग : 12.905

ग्राम-सहेजना

0.138 90/1,2,3

89

0.139 88/2

0.153

0.277 91/1,2,3

0.240 73/1,2,3

0.081 72/1,2,3

70/10

0.234 42

0.064

0.372 15/1,4

13/1

0.105

0.111 12/1,2

0.046

0.189 67/3

0.041

0.200 68/1,2

0.107 69/12, 13

41/2

0.192

योग : 2.643

राजस्व भूमि

ग्राम-झारखेडा बैहर सहेजना 17/1, 2,3

4.690 17/4ग

0.020

[भाग 1

(2)

(1)

39/1

1.606

41/2

4.589

28

0.195

27

0.532

43

2.833

42/1

1.359

26

0.152

22

0.027

0.046

74/1,2

37

0.470

30

0.194

39

1.622

40

3.983

योग : 22.318

कुल योग : 42.890

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा झारा जलाशय के बांध डूब क्षेत्र एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-अ- 82- वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी

(ग) ग्राम- अर्जुनटोला, प. ह. नं. 05

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.035 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.035

555, 556/2

योग : 0.035 भाग 1 ]

2347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी द्वारा आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना , संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- बम्हनी , प. ह. नं. 04

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.080 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे . में)

(2)

(1) 43/4

0.080

योग : 0.080

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी द्वारा. साहूटोला वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची.

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- चाकाहेटी, प. ह. नं. 05

-0.100 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नंबर

रकबा (हे . में) (1)

(2)

407/1

0.100 योग : 0.100

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी द्वारा आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील - तिरोडी

(ग) ग्राम- सुकली, प. ह . नं. 05

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.084 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.040

39/7

0.044

39/8

योग : 0.084 2348

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी द्वारा सुकली वितरक नहर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- कपूरबिहरी , प. ह. नं. 19

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.141 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1) 36/4

रकबा ( हे. में) (2) 0.141 योग : 0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी तहसील कटंगी द्वारा पुलपुट्टा वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- खैरलांजी

(ग ) ग्राम- सुकडीघाट, प . ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.230 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

109/8

0.089

105/8

0.016

0.073

57/3 , 63/2

0.052

57/1 , 95/3

योग : 0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी तहसील कटंगी द्वारा सुकडीघाट वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 6 जून 2012

क्र. 9195- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- मगदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.372 हेक्टर.

सर्वे नंबर

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

9/1

0.064

1

0.160

35

0.090

39/1

0.128

39/2/1

0.128

39/3/2

0.064

40

0.168 भाग 1 ]

(1)

(2)

85

Q.160

84

0.144

56/1

0.100

56/2

0.090

77

0.160

76/1

0.100

58

0.240

64/3

0.180

65

0.096

122/12

0.152

265/2

0.080

265/1

0.055

265/4

0.300

265/7

0.130

0.045

265/3

271

0.043

272/1

0.021

272/2

0.021

272/3

0.021

282/1

0.056

282/3

0.056

283

0.048

0.080

284

318/2/2

0.080

277

0.028

219

0.050

320

0.028

240/2

0.032

322/1/2

0.124

336/2

0.120

337

0.060

238/2

0.106

238/1

0.106

237

0.088

235/4

0.040

253/3

0.040

235/2

0.036

235/1

0.096

232

0.070

191

0.076

214

0.012

योग : 4.372

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

2349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला- धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 8 जून 2012

क्र. 101 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील-( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम- भाटखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.125 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पत्ति

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

314/7

पार्ट 0.202

पार्ट

314/9

0.020

(3) टिन शेड व पक्की दीवार पार्ट 0.250

333/1

333/2 पार्ट 0.060

0.020

पार्ट

0.050

333/4 पार्ट

336/1/1/2/1 पार्ट 0.066

0.012

336/1/1/2/2 पार्ट

336/1/2/1 पार्ट 0.060

0.025

336/1/2/2 पार्ट

336/1/3/1 पार्ट 0.360

योग : 1.125

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत महू- घाटाबिल्लोद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्र. A-892-दो-2-14-2012 .-श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 14 से 20 मई 2012 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 मई 2012 से 2 जून 2012 तक तेरह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-894-दो-2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 19 से 25 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 896-दो-3-66-2011 .- श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर दिनांक 31 मई 2012

क्र. A- 900-दो- 3-10-2006 .- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 26 अप्रैल से 2 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस . परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 902- दो- 2-18-ए- 2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 904-दो- 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 906-दो - 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से दिनांक 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2012

क्र. A- 908- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 24 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मार्च 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-910- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 27 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 912-दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2012 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के . साहा, रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-06-15.24.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-06-15.24.Ordinary.