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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 22 June 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
25
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-06-22.25.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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*मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012 - आषाढ़ 1 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम .

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 30 मई 2012

क्र. ई. - 5-456 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 31 मई से 5 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती विजया श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-634- आयएएस लीव-5- एक. - ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस . , आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश को दिनांक 4 से 8 जून 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) डॉ. मनोहर अगनानी , की अवकाश की अवधि में श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012 .

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(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मनोहर अगनानी , द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 31 मई 2012

क्र. ई - 5-370- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा तथा गृह विभाग को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा तथा गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा, चिकित्सा शिक्षा तथा गृह विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. ई- 5-531- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एम . के. सिंह, आय.ए.एस. , सदस्य, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 31 मई से 15 जून 2012 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम.के. सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री एम.के. सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.के. सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-768 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 1 से 8 जून 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री आर. एस. रावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर . एस. रावत, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्तहोंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-793 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजय गोयल , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 25 से 30 जून 2012 भाग 1 ]

तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजय गोयल, की अवकाश की अवधि में श्री एस.एस. बघेल, अपर कलेक्टर, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय गोयल , द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.एस. बघेल, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय गोयल , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-807 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री के. पी . राही, आय.ए.एस. , अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 22 से 30 जून 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. राही, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त , रीवा संभाग रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. राही, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. राही, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-821 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे , सचिव , राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-855- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक देशवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 16 , 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक देशवाल की अवकाश की अवधि में श्री आर.पी. भारती, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देशवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अशोक देशवाल द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.पी. भारती , कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 1 जून 2012

क्र. ई - 5-462 - आयएएस लीव-5-एक- ( 1 ) श्री ए.पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

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(2) श्री ए.पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री अजय नाथ, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री ए.पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ , वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री ए.पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-523- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, भोपाल को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहीं.

क्र. ई - 5-564 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 8 जून 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

परिषद् भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा आयुक्त- सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. आयुक्त सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पर पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-747- आयएएस- लीव- 5 -एक.-( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को दिनांक 8 से 15 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 2 जून 2012

क्र. ई- 5-326 - आयएएस लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस. , अध्यक्ष , राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

दिनांक 18 जून से 23 जून 2012 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

क्र. ई - 5-613 - आयएएस-लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को दिनांक 10 जून से 15 अगस्त 2012 तक सढ़सठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्रीमती अलका उपाध्याय , भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 5 जून 2012

क्र. ई- 5-808 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 29 जून से 13 जुलाई 2012 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल , कलेक्टर , जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-853 - आयएएस -लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री एन.बी.एस. राजपूत , आयएएस . , आयुक्त, नगर निगम , जबलपुर को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ 16, 17 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन.बी.एस. राजपूत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एन .बी . एस . राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन.बी.एस. राजपूत, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

2358

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

भोपाल, दिनांक 8 जून 2012

क्र. ई - 5-462 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री ए. पी . श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2012 द्वारा दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16,17 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई - 5-671 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 18 से 30 जून 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून 2012के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रहास दुबे , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य नागरिक, आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश , तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त- सह - संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-862 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एम . सिबी चक्रवर्ती, आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 4 से 18 जून 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

क्र. एफ- ए- 5-20-2011 - एक ( 1 ) संशोधन.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अगस्त 2011 द्वारा जारी आदेश निरस्त कर उसके स्थान पर माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे. के. माहेश्वरी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अवकाश का

अ. अवकाश अवधि कुल

अभियुक्ति क्र.

दिन

प्रकार

(1) (2)

(3) (4)

(5)

पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

1. 20-6-2011 से 12 दिन 1-7-2011 तक.

सहित कम्युटेड अवकाश.

अवकाश अवधिके पश्चात् 2 एवं 3 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय शर्मा, उपसचिव.

भाग 1 ]

2359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ- 03-04-2007-तीन जेल . राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जेल मेन्यूअल के नियम-815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के लिए श्री महेश झारखड़िया पुत्र स्व. श्री रामसेवक, ग्राम शक्ति भैरों, थाना/ तहसील-निवाड़ी, जिला-टीकमगढ़ हाल निवास वार्ड नं. - 6 , कंचनपुरा, निवाड़ी को आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ- 3--2-2010- बयालीस - 1.- राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16 सितम्बर , 2010 के द्वारा " उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना " के लिए पात्र पाठ्यक्रम एवं देश के भीतर पात्र तकनीकी संस्थाओं को क्रमशः पैरा -2 ( अ ) एवं ( ब ) में अधिसूचित किया गया है . राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त सूची में कमर्शियल पॉयलट लायसेंस प्राप्त करने के लिए डीजीसीए अनुमोदित संस्थाओं के प्रशिक्षण को भी पात्र घोषित करता है.

(2) शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिवः

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जून 2012

क्र. एफ-1 ( ए) 55-94- ब-2 दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2012 द्वारा श्री बी.बी.एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक) , पु.मु. , भोपाल मध्यप्रदेश को दिनांक 29 अप्रैल से 7 मई 2012 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

( 2) श्री बी.बी.एस. ठाकुर, भापुसे , के अर्जित अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश दिनांक 18 मई 2012 के तारतम्य में इन्हें 8 से 14 मई 2012 तक सात दिवस के अर्जित अवकाश की वृद्धि एवं दिनांक 6 से 23 जून 2012 तक अठारह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 6 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए) -154-88- ब-2( दो) .- श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर को दिनांक 7 से 15 जून 2012 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16 एवं 17 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे, के अवकाश अवधि में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी . श्रीनिवासराव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स) , इन्दौर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवासराव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 7 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए) 147-90-ब- 2-दो. श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, वर्तमान में बैंगलोर पोस्ट ग्रेज्युएट प्रोग्राम इन पब्लिक मैनेजमेंट कर रहे हैं को दिनांक 1 से 15 जून 2012 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 16,17 जून 2012के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

2360

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) -199-91- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त संगठन, भोपाल वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, महिला प्रकोष्ठ, अजाक, पु.मु. भोपाल को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2 ) राज्य शासन द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे द्वारा अवकाश वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उन्हें दिनांक 14 से 26 मई 2012 तक कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 12, 13 एवं 27 मई 2012के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है.

( 3 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु.मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, महिला प्रकोष्ठ, अजाक, पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) उक्त आदेश दिनांक 28 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2012

क्र. एफ-1 ( ए) 53-2003- ब- 2-दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 द्वारा श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध) पु.मु. भोपाल , म. प्र. को दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2012 तक कुल अठारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर . के. शिवहरे, भापुसे, को दिनांक 18 से 28 अप्रैल 2012 तक ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 29 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ पूर्व स्वीकृत दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2012 तक कुल अठारह दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, स्वीकृत किया जाता है .

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् लागू रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 94-99-ब-2-दो. श्री उमेश जोगा, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , रीवा को Mid Career Training Programme Phase- IV में दिनांक 14 मई से 22 जून 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 25 जून से 6 जुलाई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 12 जुलाई 2012 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: -

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

उक्त अवकाश अवधि में श्री उमेश जोगा , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, रीवा का कार्य श्री आर. एस. बेलवंशी, रापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्यों के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा पुलिस अधीक्षक, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका-3 में उल्लेखित अधिकारी पुलिस अधीक्षक, रीवा के अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जायेंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भाग 1 ]

2361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

भोपाल, दिनांक 13 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए) -488-77-ब- 2-दो. डॉ. व्ही . एम. कंवर, भापुसे , पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र . पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिवस आकस्मिक अवकाश दिनांक 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार " जम्मू कश्मीर" की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. डॉ. व्ही . एम. कंवर स्वयं 2. डॉ. श्रीमती सविता कंवर पत्नी 3. वेदान्त कंवर पुत्र (2) उक्त यात्रा हेतु डॉ. व्ही. एम. कंवर , भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. व्ही . एम. कंवर, भापुसे पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल का कार्य श्री संजय राणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही . एम . कंवर, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक/ अध्यक्ष, म. प्र . पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) डॉ. व्ही. एम. कंवर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष , म. प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 6 ) अवकाशकाल में डॉ. व्ही . एम. कंवर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एम . कंवर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 14 जून 2012

क्र. एफ 1 (ए) 271-86- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा श्री अशोक दोहरे , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी/अग्निशमन सेवाऐं, भोपाल को Mid Career Training Programme Phase - V में दिनांक 14 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 5 से 10 दिसम्बर 2011 तक यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) श्री अशोक दोहरे, भापुसे, को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2011 को वापसी का टिकट उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2011 को तृतीय शनिवार एवं रविवार के विज्ञप्त अवकाश का लाभ भी पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश ( Ex İndia Leave ) के साथ उठाया गया है.

( 3) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्र. 11019- 06-2001 - एआईएस- III की कंडिका-2 ( ii ) में निहित प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण अवधि का 50 प्रतिशत अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) प्रशिक्षण उपरांत स्वीकृत किया जाना प्रावधानित है अतः उपर्युक्त कंडिका -1 में उल्लेखानुसार श्री अशोक दोहरे, भापुसे, को प्रावधानानुसार दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) स्वीकृत किया गया था .

(4 ) राज्य शासन द्वारा इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अन्य किन्हीं प्रकरणों के लिये पूर्व उदाहरण न माने जाने की शर्त के साथ विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 को निरस्त करते हुए श्री अशोक दोहरे , भापुसे, को यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 12 से 16 नवम्बर, तक पांच दिवस अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) दिनांक 11 , 17 एवं 18 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(5) विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जून 2012

क्र. एफ- 03-80-2011 - दो- ए ( 3 ) -शुद्धि- पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- प्रथम- भाग " ए " ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी जिसमें त्रुटिवश पुस्तकों सहित अंकित हो गया है के स्थान पर बिना पुस्तकों के पढ़ा जावें..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती दश्पुत्रे , अवर सचिव.

2362

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जून 2012

क्र. एफ 9-1-2007- पचास -1.- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 20 सन् 1996 ) की धारा 3 की उपधारा (2) (क) सहपठित धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में सुश्री कविता पाटीदार को सदस्य नियुक्त किया जाता है .

(2 ) उक्त सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 जून 2012

फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस - ब( एक) (मेरिट क्र. 38 ) .- राज्य शासन, श्री राकेश कुमार मरावी पुत्र श्री राम रतन मरावी को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है. उसकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर 1977 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

फा. क्र. 1 ( बी) -38-2004-इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री एम. एल. राय पुत्र श्री के. आर. राय , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिए अति. लोक अभियोजक, भोपाल नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

(टीप.- श्री एम. एल . राय की जन्म तिथि 8 जुलाई 1956 आठ जुलाई उन्नीस सौ छप्पन अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 8 जुलाई 2018 ( आठ जुलाई दो हजार अट्ठारह को पूर्ण होगी ) .

फा. क्र. 1 (बी) -38-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा नियुक्त श्री आनन्द तिवारी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक /अतिरिक्त लोक अभियोजक, भोपाल के कार्यकाल दिनांक 30 मार्च 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 30 मार्च 2011 से 29 मार्च 2014 तक में तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.- श्री आनन्द तिवारी की जन्म तिथि 1 मार्च 1961 एक मार्च उन्नीस सौ इक्सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1 मार्च 2023 एक मार्च दो हजार तैईस को पूर्ण होगी. )

फा. क्र. 1 (बी) -38-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा नियुक्त श्री पुनीत नारायण तिवारी , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, भोपाल के कार्यकाल दिनांक 30 मार्च 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 30 मार्च 2011 से 29 मार्च 2014 तक में तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.- श्री पुनीत नारायण तिवारी की जन्म तिथि 5 जुलाई 1971 पांच जुलाई उन्नीस सौ इक्हतर अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 5 जुलाई 2033 पांच जुलाई दो हजार तैंतीस को पूर्ण होगी) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल वर्मा, सचिव.

भाग 1 ]

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

भोपाल , दिनांक 11 जून 2012

फा. क्र. 1 (बी ) -07-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मई 2010 द्वारा श्री रमाकान्त तिवारी , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अतिरिक्त लोक अभियोजक , सीधी को नियुक्त किया गया था.

श्री रमाकान्त तिवारी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष की पूर्ण हो जाने से विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके पद की कालावधि अवसान के आधार पर उक्त पद पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. यादव, अपर सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जून 2012

क्र. एफ 12-1-2012- चौवन- 1.- राज्य शासन, कलेक्टर/सचिव जिला योजना समिति, रीवा की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2008 के अनुमोदन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 50 सीटर ( ओ.बी.सी. ) पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास, रीवा का नामकरण स्वर्गीय श्री आनंद कुमार दुबे की स्मृति में करने की अनुमति प्रदान करता है.

(2 ) यह अनुमति सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक 19-196-2003-1-4, दिनांक 28 जून 2004 के आधार पर जारी की गई है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एन. बिरेली , अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 मई 2012

क्र. एफ- 11-7-2011- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 कि उपधारा ( 1 ) कि अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-76-90- सं. तीस, दिनांक 23 जुलाई 1992 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 14 अगस्त 1992 को किया गया था.

(4) आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 472/पु.अ.सं.सं. , दिनांक 21 मई 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

(3 ) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12, सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र का नाम

स्मारक का नाम

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन हैहै अथवाअथवा नहीं

राजस्व क्षेत्र जो

क्रमांक जिसे संरक्षण

में सम्मिलित

होना है

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

(9) (6)

(8)

सर्वे क्र. 48/1

मध्यप्रदेश मुरैना श्योपुर भूरवाड़ा प.ह.नं. 78

मढ़ी-1 पक्की

(जीर्णावस्था में है) .

(7) 54

पूजा नहीं

होती है .

0.042हे. आबादी निस्तार (शासकीय ).

2364

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(4) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक् 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण अथवा पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिद्धि किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक् 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ 03-59-2011- तीन- जेल.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-19-2000- तीन जेल, दिनांक 19 अप्रैल 2001 द्वारा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स 1968 में संशोधन किये गये हैं . जिसमें नियम 647 - क (3 ) तथा क- ( 4 ) में प्रतिकर की रकम निर्धारित करने तथा पात्र पीड़ितों की अवधारणा के लिए समय - समय पर अनुदेश जारी करने का प्रावधान है. अतः राज्य शासन, एतद्वारा पूर्ण विचारोपरांत पूर्व में जारी अनुदेश को अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार अनुदेश जारी करता है: -

( 1 ) पात्र पीड़ितों की अवधारणा. पात्र पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए बंदियों द्वारा उपार्जित मजदूरी के भाग से जेल के लिए सृजित निधि से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( आई.पी.सी. ) की धारा 302 ( हत्या ) के अलावा धारा 304 ( आपराधिक मानव वध ) , 304 - ख ( दहेज मृत्यु) , 305-306 ( आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरण ) , 363 से 369 तक ( व्यपहरण एवं अपहरण से संबंधित अपराध ) एवं धारा 376 ( बलात्कार ) के अन्तर्गत ऐसे पीड़ित, जिनके मामलों में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की सजा हुई हो, से संबंधित पात्र पीड़ित परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे .

(2 ) समिति के विचारार्थ सूची का प्रस्तुत किया जाना.- प्रत्येक जेल में 31 दिसम्बर, 2011 अथवा उसके पश्चात् की तिथि में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( आई.पी.सी. ) की उक्त धाराओं के अंतर्गत मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष से अधिक की सजा भुगत रहे बंदियों की सूची तैयार की जायेगी . इस सूची में सजा भुगत रहे प्रत्येक बंदी का नाम, सत्र न्यायालय/ अन्य न्यायालयों के द्वारा उसे जब प्रथम बार ऐसी सजा हुई है उस दिनांक के क्रम में होगा.

(3) वरिष्ठता क्रम से विचार. प्रत्येक जेल के लिए संधारित सामान्य निधि में जमा राशि की उपलब्धता के आधार पर इस सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर ऐसी सजा भुगत रहे बंदियों से संबंधित अपराध से पीड़ित को प्रतिकर दिए जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार किया जायेगा.

(4) प्रतिकर की रकम नियत करना. प्रत्येक ऐसे पीड़ित पात्र को उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार करने के उपरांत नियम 647 - क ( 1 ) के अन्तर्गत गठित समिति निर्णय लेगी कि वास्तव में पात्र पीड़ित को कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी जाना है . पूर्व में प्रतिकर की राशि रुपये 10,000/ - दी जाती थी जिसे बढ़ाकर रुपये 25,000/- दिये जाने का निर्णय हुआ है. अतः यह प्रतिकर की राशि रुपये 25,000 ( रुपये पच्चीस हजार मात्र ) से अधिक नहीं होना चाहिए.

(5 ) भुगतान का तरीका.- पीड़ित व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से उसके खाते में जमा करवाकर भुगतान करवाया जावेगा.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

क्र. एफ 03-04-2007- तीन- जेल. राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम -815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित जेलों के लिए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये व्यक्तियों को आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य 2365 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

शासन जनहित में इन नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है:-

अ. क्र. (1)

अशासकीय संदर्शक का नाम एवं पता (3)

जेल का नाम (2)

1. श्री मुन्नालाल देवड़ा, गायत्री कालोनी , धरमपुरी जिला- धार, म. प्र..

1 उप जेल, धरमपुरी , जिला- धार, इन्दौर संभाग .

2. श्री मेहन्द्र महाजन, सराफा बाजार, धरमपुरी , जिला- धार, म. प्र..

2 सर्किल जेल , दतिया

1. श्री शिवराज सिंह जाट, बहादुरजी का बाग , उनाव रोड, दतिया, म. प्र.

2. श्री रामगोपाल तिवारी , विहारीजी रोड, दारूगर की पुलिया, दतिया.

3. श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, मिन्टू गिफ्ट सेन्टर, बड़ा बाजार, दतिया, म. प्र.

4. कु. गिरजेश खरे, ठकुरास मोहल्ला, भाण्डेर, तहसील - भाण्डेर, जिला- दतिया, म. प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जून 2012

फा. क्र. 17(ई ) 83-03-3056 - इक्कीस- ब( एक ) -011-1807-12.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17( ई ) 83-03 -इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (1)

(3)

"1 .

(4) अलीराजपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र. " .

(2) अलीराजपुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17 ( E) -83-03-3056 - XXI - B ( One) , 011-1807-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) -83-03 - XXI - B ( One ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette , dated 24th of September , 2010 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial 2366

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

number and entries relating thereto , shall be substituted namely :-

S. No.

Name of the Civil District TABLE

Name of Special Court

(2)

(1)

"1 .

Alirajpur

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)

(3)

All electricity Areas of Alirajpur . " .

IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur .

Note.-- The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction .

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1807-12.- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

क्रमांक (1)

सिविल जिले का नाम (2)

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

"1 .

अलीराजपुर

19.

छतरपुर

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

कु. किरण गोहर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.

श्री इन्द्रपाल सिंह सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव , छतरपुर. ".

F. No. 17 (E) -83-03 - XXI - B ( One ) -3056-11-1807-12.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03 - XXI - B (One ) , dated 16th September , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I dated 24th September , 2010 , namely :-- AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 1 and 19 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely :-

Name of the Civil District (2)

S. No. (1)

TABLE

Name of the Judge of the Special Court (4)

Name of Special Court

(3)

" 1 .

Alirajpur

19.

Chhatarpur

IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur.

Ku . Kiran Gohar , IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur .

Additional Sessions Judge , Nowgaon.

Shri Indra Pal Singh Solanki , Additional Sessions Judge , Nowgaon , Chhatarpur ." .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

2367 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ- 1-9-2011 -तेईस- यो. आ .सां. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से, आगमी आदेश तक, सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी , के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित वेतनमान PB -3 RS 15600- 39100 + RS 5400 GP में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर निम्नांकित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन नियुक्त किया जाता है . संबंधित अधिकारी दिनांक 18 जून 2012 को प्रात: 10.30 बजे अपने समस्त मूल अभिलेखों एवं उनकी दो -दो सत्यापित प्रतियों के साथ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश विन्धायल भवन भूतल भोपाल में अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः देंगे. इन अधिकारियों की पदस्थापना दिनांक 18 से 30 जून 2012 तक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल में प्रशिक्षण के पश्चात् की जावेगी:-

क्र. (1)

चयन सूची का क्र. (2)

वर्ग (4)

नाम (3)

1

01

अ.पि. वर्ग श्री मुकेश कुमार चौरसिया, पिता कैलाश नारायण चौरसिया

02

अ.पि. वर्ग 2

श्री बालकृष्ण पाटीदार, पिता श्री कालूराम पाटीदार

3

03

अ.पि. वर्ग श्री ओम प्रकाश सिरसे पिता स्वर्गीय श्री हरचन्द्र सिरसे

4

04

अ.पि. वर्ग श्री विष्णु कुमार चौरसिया पिता स्वर्गीय श्री शालिग राम चौरसिया

5

05

अ.पि. वर्ग कु. तारिणी जौहरी , पिता रविन्द्र कुमार जौहरी

6

06

श्री ध्रुव कुमार अहिरवार, पिता श्री बारेलाल अहिरवार

अनु. जाति 7

07

अनारक्षित श्री बलवंत सिंह राहगंडाले ( विकलांग ) , पिता कोमल सिंह राहगंडाले.

08

8

अनु. जनजाति श्री बहादुर सिंह बसुनिया, पिता ठाकुर सिंह बसुनिया

अ. ज. जाति 9

09

श्रीमती सरिता भूरिया, पिता श्री राजाराम भूरिया

10

10

अ. ज. जाति श्री संतोष पटेल, पिता श्री खेमराज पटेल

नियुक्तिकी सामान्य शर्तें एवं उपबंध.- ( 1 ) उपर्युक्त उम्मीदवार पदभार ग्रहण करते समय संबंधित अधिकारी को आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होंगे एवं उनकी सत्यापित छायाप्रति कराकर जमा कराना होगा. सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण- पत्र वापिस कर दिये जायेंगे .

(2 ) शासकीय/अर्द्ध - शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(3 ) नियुक्त अधिकारी को मेडिकल बोर्ड ( संभागीय ) के समक्ष उपस्थित होकर अपना चिकित्सा परीक्षण कराकर शारीरिक स्वस्थता संबंधी प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षण में शासकीय सेवा के अयोग्य पाया गया तो उसकी नियुक्ति निरस्त कीजायेगी.

(4 ) मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी ( राजपत्रित ) सेवा में उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश की प्रावीण्य सूची के अनुसार तथा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निर्धारित की जावेगी.

( 5 ) उपर्युक्त अधिकारियों को निर्धारित समय - सीमा नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी .

( 6 ) सेवा की अन्य शर्तें , सेवा संबंधी नियमों तथा समय - समय पर लागू हुए शासन के आदेशों के अध्यधीन नियंत्रित होगी. उपरोक्त नियुक्ति अस्थाई होने से संबंधित अधिकारी को एक माह के नोटिस पर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवा से पृथक् किया जा सकता है . यदि उम्मीदवार स्वयं शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह पूर्व सूचना देनी होगी , अथवा उसके एवज में एक माह की वेतन के राशि जमा करनी होगी .

उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी, उपसचिव.

2368

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ- 3-88-2012- बत्तीस. राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा-17क ( 1 ) के अन्तर्गत आलोट विकास योजना, 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा -17 क( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी:-

अधिनियम की

संस्था का नाम

पद पद/व्यक्ति

का नाम

धारा -17क( 1 )की

उपधारा

(1)

(3)

(4) (2)

सदस्य अध्यक्ष

नगर पंचायत परिषद, आलोट

(क)

अध्यक्ष

सदस्य (ख)

जिला पंचायत, रतलाम

सांसद

सदस्य

संसदीय क्षेत्र, उज्जैन

(ग)

विधायक

सदस्य (घ)

विधान सभा क्षेत्र, आलोट

(ङ)

लागू नहीं.

लागू नहीं.

1. अध्यक्ष

सदस्य (च)

जनपद पंचायत, आलोट

सदस्य 2. सरपंच

(छ)

ग्राम पंचायत, बर्डिया राठौर ( ग्राम नारायणगढ़ )

सदस्य 3. सरपंच

ग्राम पंचायत, मल्हारगढ़

4. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, दूधिया

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, (खासपुरा ) गुलबालोद

सदस्य 6. सरपंच

ग्राम पंचायत , माउखेड़ी

7. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , धरोला ( बदनावरा )

8. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खामरिया ( खेड़ी)

9. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खजूरी सोलंकी ( ग्राम लक्ष्मीपुरा, भावगढ़ )

सदस्य 10. सरपंच

ग्राम पंचायत , गुराडिया ( दुधावती )

11. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बोरखेड़ी ( ग्राम पालनगरा)

12. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मुंज जागीर ( ग्राम ताजली )

सदस्य 1. प्रतिनिधि

(ज)

कलेक्टर, जिला रतलाम

सदस्य 2. प्रतिनिधि

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य 3. प्रतिनिधि

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया

4. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया

भाग 1 ]

2369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

सदस्य 5. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , रतलाम

6. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां. वि. , रतलाम

7. प्रतिनिधि

सदस्य

महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, रतलाम

समिति का संयोजक

समिति संयोजक.

(झ)

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , उज्जैन.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2012

क्र. एफ -3-138-2010- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-138-2010- बत्तीस, दिनांक 11 अगस्त 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सागर विकास योजना -2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (एकड़ में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

1

2.04

ग्राम-बड़तुमा

कृषि

361/5, 361/6 , 362.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) .

योग

2.04

2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर

राजभवन , भोपाल , दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ- 1-1-12 - रा.स. यू.ए. 1-872.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1963 की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) को अंतर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाएं दिनांक 6 मई 2012 पर विचारोपरान्त उनसे असहमत होते हुए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं.

इस प्रयोजनार्थ पुनः सर्च कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे.

राम नरेश यादव , कुलाधिपति 2370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 15 मई 2012

नस्ती क्र. 42-2012 एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 17-अ- 82-11-12 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) खण्डवा

(4) 6.19

(3) भादलीखेड़ा

(2) पुनासा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

(6) पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत अवशेष जलाशय -1 से रिसाव के कारण दलदल में परिवर्तित भूमि पर वृक्षारोपण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 मई 2012

क्र. 1197 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) रीवा सिरमौर (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.140

(3) बगढ़ा 337

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1199 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा

(2) सिरमौर पटेहरा (3)

(4) 0.169

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 मई 2012

क्र. 1459 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा

(3) केमार

(2) हुजूर

(4) निजी भूमि-0.980 शासकीय भूमि- शून्य

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.

(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अंतर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

रीवा, दिनांक 7 जून 2012

क्र. 1561 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) सिरमौर

0.890 रीवा

झिरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर के ग्राम झिरिया की 0.890 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1564 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

सतना

उसरहा

(4) निजी भूमि-2.687 (2) रघुराजनगर

कोठार (रामस्थान)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अंतर्गत नहर में आने वाली निजी / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1566 - प्रशा .- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(1)

(2) (3)

सतना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 9.786 रघुराजनगर खम्हरिया तिवरियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 11 जून , 2012

क्र. 1585 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) (3)

(1) रीवा

बिसार

(4) 0.096 हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के अमवा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1587- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके

होते हैं: -

संबंध में लागू

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.144

मोहनी

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के मोहनी माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1595 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)

(3)

रीवा

2.000 सिरमौर आमा नौढ़िया कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब माइनर की ग्राम आमा नौढ़िया कोठार की 2.000 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1597 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

रीवा

(4) 3.320 सिरमौर महरी कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की ग्राम महरी कोठार की 3.320 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1599 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर डीही पैपखार

1.920

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की ग्राम डीही पैपखार की 1.920 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2376

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1601 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2)

(3)

रीवा

डोल कोठार

सिरमौर

6.380

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की ग्राम डोल कोठार की 6.380 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1603 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा

0.560 सिरमौर भड़रहा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की ग्राम भड़रहा कोठार की 0.560 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1605 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

रीवा सिरमौर

(4) 4.800

मऊ पबाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की ग्राम मऊ पबाई 4.800 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1607 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) 2.880 (1) रीवा सिरमौर बदराव वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की ग्राम बदराव वृत्त की 2.880 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2378

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1609 - भू-अर्जन- कार्य-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

रीवा

(4) 3.145 हुजूर

उकठी उर्फ हरिहरपुर 46

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर के बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर कीटिकुरी सब - माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1611 - भू-अर्जन- कार्य. - 20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा

(4) 1.956 (2) हुजूर

(3) टिकुरी 225

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म.प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर के बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर कीटिकुरी सब - माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1613 - भू-अर्जन- कार्य.-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1) रीवा

(4) 0.842

(3) दुबहा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म.प्र. ).

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर के बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1615 - भू- अर्जन- कार्य.- 20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा

(4) 0.218

(3) इटौरा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म.प्र. ).

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर के बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1617 - भू-अर्जन- कार्य.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2) कोटर

(1) सतना

मगरवार

(4) 0.212

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नवलछा माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1619 - भू-अर्जन- कार्य.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) सतना

(4) 2.164 (2) कोटर

(3) करही कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म.प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुर्वा मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2381 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 18 मई 2012

प्र. क्र. 2 - अ - 82-11-12- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(5)

(6) (3)

(4)

नैनागिर

बक्सवाहा

छतरपुर

अनु. अधिकारी ( राजस्व) , विजावर.

1.00 (निजी भूमि)

खिरिया बुजुर्ग तालाब के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , राजस्व विजावर में किया जा सकता है .

छतरपुर , दिनांक 6 जून 2012

प्र. क्र. 8 - अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.300

ईशानगर

छतरपुर

छतरपुर

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

1.200

गहरवार

छतरपुर छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 23 मई 2012

क्र. भू-अर्जन- 12-160- प्र.क्र. 01- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील

ग्राम

जिला

कुल भूमि (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4) आगर

2.87 शाजापुर

बिजनाखेड़ी (निजी भूमि)

योग : 2.87

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.

बिजनाखेड़ी तालाब की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर (वन एल. वन ) के निर्माण हेतु.

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2383 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 मई 2012

क्र. 41 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2) (3)

(6)

(4)

(5)

ग्वालियर भितरवार देवरीकलाँ

4.330 योग : 4.330

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , डबरा

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 51 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

ग्वालियर भितरवार निकौड़ी

3.095 योग : 3.095

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.

हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 58 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

4.99

ग्वालियर ग्वालियर सियावरी

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

योग : 4.99

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा रशीदपुर उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 59- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) ग्वालियर

3.335

ग्वालियर

दुहिया

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

योग : 3.335

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा रशीदपुर उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 60- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

ग्वालियर

ग्वालियर

(4) 2.429

(3) खेड़ी

योग : 2.429

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा रशीदपुर उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जून 2012

क्र. 53 - भू- अर्जन- मान-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा चाही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

धार

(4) 1.153 (2) कुक्षी

(3) बड़दा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 , कुक्षी.

1. चन्द्रशेखर आजाद सागर ( जोबट ) परियोजन नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

2. वर्ष 1987-88 में आपसी समझौते के तहत् रजिस्ट्री आपसी विवाद के कारण नहीं हुई थी . वर्ष 1990-91 में नहर खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है .

नोट :- भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , मान जोबट परियोजना, धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुक्षी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

2386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 59 - भू-अर्जन-मान-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा चाही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) धार

(3) चिकली

(4) 1.013 (2) कुक्षी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 , कुक्षी.

(6) 1. चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट ) परियोजन नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

2. वर्ष 1987-88 में आपसी समझौते के तहत् रजिस्ट्री आपसी विवाद के कारण नहीं हुई थी. वर्ष 1990-91 में नहर खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है.

नोट :- भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , मान जोबट परियोजना, धार एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 , कुक्षी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 8 जून 2012

क्र. 9321 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार

(4) 4.703

(3) कोड़दा

(2) कुक्षी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) इंदला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसादन संभाग मनावर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 5 जून 2012

क्र. 5184- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) हरदा

हरदा

0.403

दुलिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , हरदा महंदगांव से दुलिया बरखेड़ी- मगरधा मार्ग पर माचक नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में दुलिया की ओर आने वाली भूमि का अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा व ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी हरदा/अनुविभागीय अधिकारी , लो.नि.वि. सेतु निर्माण , बैतूल/ अनुविभागीय अधिकारी , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 5186 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

0.114 हरदा

हरदा कुंजपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू- अर्जन अधिकारी , हरदा महंदगांव से दुलिया बरखेड़ी - मगरधा मार्ग पर माचक नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में दुलिया की तरफ आने वाली भूमि का अर्जन.

नोट. - भूमि का नक्शा व ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी हरदा/अनुविभागीय अधिकारी , लो.नि.वि. सेतु निर्माण, बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 5 जून 2012

क्र. 3858 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम-गंगई

ब. न.- 120

गंगई जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

प.ह.नं. - 24 रा.नि.मं.-

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. )

रकबा 0.230 एवं उपरोक्त अर्जित की आने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

छिन्दवाड़ा-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सालीढाना सर्वेक्षण उपसंभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिंदवाड़ा, दिनांक 14 जून 2012

क्र. 4134 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित 2389 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

छिन्दवाड़ा सौसर

रकबा 0.240 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां ) .

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र)

ग्राम-बिछवी ब. न. - 276 , प.ह.नं. - 10/3 , रा.नि.मं. -सौसर.

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . (2)

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4135 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सौसर

छिन्दवाड़ा

रकबा 0.259 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र)

ग्राम-कुड्डम ब. न. -48 , प.ह.नं.- 16/5, रा.नि.मं. -सौसर.

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

2390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4136 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

सौसर

छिन्दवाड़ा

रकबा 0.543 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वें नागपुर ( महाराष्ट्र) .

ग्राम - ब्राम्हणपिपला ब. नं. -265, प.ह.नं. - 57/25, रा.नि.मं. -सौसर

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4137 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त 2391 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1) (2)

(3)

(4)

(6) छिन्दवाड़ा सौसर

रकबा 0.169 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) .

ग्राम-पालोरा ब. नं. -241 , प.ह.नं. - 59/23 , रा.नि.मं. -सौसर

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4138 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(6) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

छिन्दवाड़ा मोहखेड

रकबा 01.365 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र).

ग्राम - इकलबिहरी ब. नं. - 34, प.ह.नं. - 56/62, रा.नि.मं. - इकलबिहरी

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

2392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 4139 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

1894

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(6) (1)

(4)

(5)

मोहखेड

छिन्दवाड़ा

रकबा 0.450 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) .

ग्राम - लिंगा ब. नं. -521, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. - इकलबिहरी

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राड गेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4140- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित 2393 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(6) (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

छिन्दवाड़ा बिछुआ

रकबा 0.567 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) .

ग्राम - भिमालगोंदी ब. नं.-361, प.ह.नं. -02, रा.नि.मं. - बिछुआ

छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडगेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4141 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

उमरेठ

छिन्दवाड़ा

दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

ग्राम- आम्बाझिरी ब. नं .-01 प.ह.नं. -02 रा.नि.मं. - उमरेठ

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ) .

रकबा-12.358 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

2394

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 6 जून 2012

प्र. क्र. 1 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(3)

(6) (2)

(4)

(5)

8.70

कुलुआखास

टीकमगढ़ निवाड़ी

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) निवाड़ी.

बरूआ नाला तालाब योजना के ओव्हर फ्लो हेतु नाला ट्रेनिंग का कार्य.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना के ओव्हर फ्लो हेतु नाला ट्रेनिंग के कार्य हेतु.

(3) ग्राम कुलुआखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के ( नक्शा ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय भाग 1 ]

2395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

9.80 टीकमगढ़ निवाड़ी कुलुआभाटा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) निवाड़ी.

बरूआ नाला तालाब योजना के ओव्हर फ्लो हेतु नाला ट्रेनिंग का कार्य.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना के ओव्हर फ्लो हेतु नाला ट्रेनिंग के कार्य हेतु.

(3 ) ग्राम कुलुआभाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के ( नक्शा ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 8 जून 2012

क्र. 552- भू-अर्जन- हातोद-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

इन्दौर हातोद लिम्बोदागारी सोनगीर

ग्राम लिम्बोदागारी के 8 सर्वे नं. का कुल रकबा 1.818 हेक्ट. एवं सोनगीर के 17 सर्वे नं. का कुल रकबा 3.064 हेक्ट.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 2 , इन्दौर.

लिम्बोदागारी से सोनगीर मार्ग निर्माण हेतु.

अर्जन से प्रभावित खसरा नंबरों का विवरण

ग्राम लिम्बोदागारी के खसरा क्र. 39/2/2 , 42/1/2 , 41/1/2 , 42/3 , 67/1 , 67/2 , 66 , 79 , 84/1 , 84/2 , 84/4, 87 , 88 , 85 , 86/ 1, 41/2, 101 कुल 17 एवं ग्राम सोनगीर के खसरा क्र. 207 , 287 , 291/2/2 , 291/5/1/3 , 291/5/1/4 , 291/5/1/1/1 , 291/5/1/1/2 , 291/4 कुल 8 उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हातोद, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2396

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 8 जून 2012

प्र. क्र. 26 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-8426 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

माथनी

1.836 मुलताई

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

माथनी जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 27 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 8425.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

छिन्दी

0.113 मुलताई

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

माथनी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

2397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

प्र. क्र. 28 अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 8427.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

2.925

पाबल

मुलताई

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पाबल जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 14 जून 2012

क्र. 512- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होते है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिंगरौली

177.550 सरई

डोंगरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली.

एम. पी. जे . पी . कोल लिमि. डोंगरीताल-2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र , माईन्स वर्कशाप, टाउनशिप एवं रोड हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अपर कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय एवं जिला कार्यालय , सिंगरौली में देखा जा सकता है.

2398

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

क्र. 514- भू-अर्जन- 2012- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होते है :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) सिंगरौली

153.210 सरई भैसाबूड़ा (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली.

एम. पी. जे. पी . कोल लिमि. डोंगरीताल -2 के लिये कोयला खनन , कोल हैन्डलिंग संयंत्र , माईन्स वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड़ हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय एवं जिला कार्यालय , सिंगरौली में देखा जा सकता है .

क्र. 516 - भू- अर्जन - 2012- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

(3)

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) सिंगरौली

93.840

डिगवाह

सरई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अपर कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिंगरौली.

एम. पी. जे. पी. कोल लिमि. डोंगरीताल-2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र , माईन्स वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड़ हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अपर कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय एवं जिला कार्यालय , सिंगरौली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2012

क्र. 1116 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- बम्हौरी चौथ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.323 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में) (1)

(2)

70/2

0.150

273

0.096

278

0.048

0.048

279

280

0.048

316

0.270

365

0.010

0.030

399/2

399/3

0.030

0.020

403/1

403/2

0.020

403/3

0.020

404

0.081

421

0.133

480

0.019

528/1

0.180

537

0.020

538

0.060

544

0.020

545

0.020 योग .. 1.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रीवा , दिनांक 7 जून 2012

क्र. 1569 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- सोहागी

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.687 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.080

573/ 1 ख

367/1

0.030

367/2

0.021

0.021

367/3

0.096

674/2

0.108

674/3

674/4

0.108

0.108

674/5

0.090

598/1 , 598/2

0.025

366/1ख

(ब ) शासकीय भूमि

निरंक

महायोग .. 0.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2400

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

( ग) ग्राम- बड़ागांव 375

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 8.934 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

क्र. 1571 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्यौथर

( ग ) ग्राम-परसदा कला

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.678 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हे . में)

शासकीय भूमि (हे. में)

(2)

(1)

(3) 1

1.005

2

0.030

0.104

29

30

0.231

31

0.308

1.648

0.030 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली त्यौथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1573 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-त्यौथर

अशासकीय भूमि

(हे. में)

शासकीय भूमि (हे. में)

(2)

(1)

(3)

0.012 2518

0.046

2574

2575

0.095

2576

0.012

0.036

2580

2666

0.179

2667

0.289

0.130

2671

2672

0.180

2673

0.064

0.067

2768

0.020 2770

3052

0.062

3070

0.003

3072

0.153

3073

0.179

0.051

3079

3080

0.088

0.045

3081

3082

0.088

0.020

3092

3093

0.042

3094

0.020

0.068

3095

3097

0.128

0.102

3098

0.032

3099

3100

0.082

3101

0.172

3136

0.448

0.049

3137

3165

0.165

3166

0.065

3167

0.093

3168

0.068 भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

3169

0.010

3170

0.012

3171

0.065

3172

0.029

3173

0.060

0.005

3174

3184

0.310

3186

0.160

3187

0.106

3190

0.036

0.217

3191

3192

0.128

3193

0.251

3194

0.036

3195

0.559

3198

0.558

0.023 3199

3200

0.239

3201

0.081

3217

0.023 3218

0.222

3219

0.156

3230

0.160

3231

0.168

0.009

3235

3239

0.043

3256

0.128

3257

0.398

0.210

3258

3259

0.209 3260

0.020 3319

0.950

7.677

1.257 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली त्यौथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

रीवा , दिनांक 11 जून 2012

क्र. 1589 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- हर्दी 633

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.755 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

57

0.030

0.089

62

0.231

95

0.030

158

0.045

168

0.235

450/2

0.030

1311

1243

0.065

0.755

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अंतर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 जून 2012

क्र. 1621 - भू-अर्जन- कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि 2402

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम- टिकुरी

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.944 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अशासकीय भूमि (हे. में )

(2)

(1)

33

0.240

31

0.153

22

0.035

25

0.116

24

0.149

10

0.251

0.944

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सब माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1623 - भू- अर्जन- कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- विहरा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.488 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अशासकीय भूमि ( हे. में ) (1)

(2)

73

0.215

102

0.064

105

0.052

(2)

(1)

500

0.019

501

0.021

502

0.117

योग .. 0.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1625 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- पिपराछा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.504 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.028

272

0.024

293

0.018

336

0.004

388

368

0.012

72

0.322

133

0.004

213

0.040

0.052

229

0.504

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नवलछा सब माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 1627 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- बरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.352 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे . में ) (1)

(2)

165

0.004

279

0.006

325

0.088

327

0.040

451

0.004

452

0.160

453

0.030

454

0.020 0.352

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बेलरी सब माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1629 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- गोलहटा वृत्त

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.286 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर (1) 29 214 213

(2) 0.024 0.032 0.230 योग .. 0.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बेलरी सब माइनरों का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1631 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- महदेवा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.257 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.004

436

0.115

432

512

0.008

316

0.064

0.020

144

0.008

146

184/2

0.038

योग .. 0.257 2404

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बेलरी सब -माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1633 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

( ग) ग्राम-देवरी वृत्त

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

431

0.388 योग .. 0.388

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बेलरी सब - माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 24 मई 2012

प्र. क्र. 03 - अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- बुधनी

(ग) ग्राम/नगर- शाहगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.359 हेक्टेयर.

रकबा ( हे . में ) (2)

खसरा नम्बर (में से) (1)

0.016

85/1

86/2

0.161

86/1

0.098

0.097

87

83

0.291

0.004

909/83

0.227

81/1 80/2

0.040

79

0.081

90/1

0.226

91/1

0.122

0.146

91/2

91/3

0.170

0.307

93/1

0.065

106/3

0.162

99/2

98

0.146

योग .. 2.359

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर की लघु माईनर नहर का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 24 मई 2012

प्र. क्र. 08 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग ) ग्राम- गुर्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.520 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किया जाने वाला रकवा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

71

0.270

78

0.030

0.220

79

0.520

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की पंचमपुरा मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 28 मई 2012

प्र. क्र. 02- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- डंगरऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.68 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा

(हे. में)

कुल रकबा है. (हे. में)

(2)

(3)

(1)

583

0.75

0.07

0.17

584

1.37

389

2.26

0.06 388

0.77

0.11

0.10 365

0.73

0.10 363

0.51

364

0.73

0.05 360

1.32

0.14 323

0.52

0.07 324

0.07

0.52

325

1.18

0.15

1.02

0.20 331

0.48

332

0.09

0.55

333

0.09

1.15

0.20 334

337

0.11

0.01 योग .. 1.68 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर की पंचमपुरा मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लांन ) भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

ग्वालियर, दिनांक 2 जून 2012

प्र. क्र. 43- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-तालापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.015 हेक्टेयर.

अवाप्त अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर

वाला अनुमानित रकवा

(हे. में)

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(1)

(2)

2

0.366

0.081

3

0.721

0.098

1

1.191

0.108

39

0.324

0.086

38/1

0.481

0.011

38/2

0.627

28

0.086

0.554

30

1.098

0.178

31

0.345

0.005

32

0.016

0.470

26

1.306

0.168

12/1

0.392

0.178

12/2

0.392

योग .. 1.015

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

( 5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 12 जून 2012

प्र. क्र. 46 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- मानिकपुर

) लगभग क्षेत्रफल-3.632 हेक्टर .

(घ

भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा सर्वे नम्बर

(हेक्टर में) सर्वे नम्बर का कुल रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

हिम्मतगढ़ तालाब की 4R/L.B.C .

0.403

2.309

4मिन

7मिन

0.460

0.052

7 मिन

0.460

12मिन

0.324

0.043

1.827

0.137

19/2

0.244

1.803

19/3

3.487

24

0.136

25

1.881

0.351

2.148

30मिन

0.257

30मिन

2.147

हिम्मतगढ़ तालाब की 5R/L.B.C .

0.360

0.836

43/1 मिन

1.797

0.137

47 मिन

46 मिन

0.154

0.460

0.313

0.141

59/3मिन

64मिन

0.523

0.111

64/1 मिन 0.209

2.874

64/2मिन

0.105

64/3मिन

0.393

66 मिन

5,298

0.012

0.105

65मिन

0.428

77 मिन

0.065

78 मिन

0.081

0.366

0.752

78मिन

88/1

0.366

88/2

1.568

88/3

1.045

0.458

88/4

11.578 भाग 1 ]

2407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

(3)

85/1

0.077

0.543

85/2

0.219

कुल रकबा. 3.632

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरिकाओं के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अन्तर्गत कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 28 मई 2012

प्र. क्र. 13- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- अगराजागीर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.001 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

18

0.314

17

0.523

60/1

0.112

56

0.052 योग .1.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- बरखेड़ा जागीर मार्ग पर सगड़ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्य, भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद/नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 मई 2012

क्र. 1004 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 25-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जा है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- भामटा ( बसाहट )

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.821 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.283

62/3 क

62/3 ख

0.142

0.101

62/3 ग

0.089

62/3 घ

62/4

0.041

69/2

0.364

0.073

69/8

0.202

69/9

0.526

69/10

1.821

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित ग्राम अवल्दा के विस्थापित के पुनर्बसाहट स्थल हेतु अनिवार्य अर्जन .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , सरदार सरोवर परियोजना, पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2408

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-163. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील- नलखेड़ा

(ग ) ग्राम - रूपारेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.03 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

55

(2) 0.07

57

0.06

85

0.22

101

0.05

104

0.08

103/1

0.06

137

0.06

138

0.08

0.07

139

140

0.05

141

0.07

105/1

0.03

153/1

0.02

105/2

0.03

153/1

0.01

152

0.02

145

0.05 योग . 1.03

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पीलीयाखाल बांध नवीन ग्राम पहुंच मार्ग.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सोनाली एन. वायगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 2 जून 2012

क्र. 4423 - जि.भू.अ.-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. कहानी

ग्राम- चटुआ, ब.नं. प.ह.नं. 11 (ग )

लगभग क्षेत्रफल-1.62 हेक्टेयर.

(घ)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर अशासकीय (1)

252

0.07

0.30

256

257

0.12

270

0.23

280

0.48

277

0.06

278

0.12

281/2

0.24

योग . 1.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- गोंदिया- जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4423-जि.भू.अ.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भाग 1 ]

2409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन –

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. कहानी

प.ह.नं. 11 ( ग ) ग्राम- सारसड़ोल, ब.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.95 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

188

0.40

189/1

0.12

189/2

0.12

190

0.40

206/1

0.06

206/2

0.06

206/3

0.08

206/4

0.06

207

0.22

215/1

0.15

215/2

0.01

216/2

0.04

0.04

216/3

303

0.19

304

0.26

योग 1.95

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- गोंदिया- जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने बाबत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4423 - जि.भू.अ.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- सिवनी

तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. कहानी

(ख)

ग्राम- डोला, ब.नं. प.ह.नं. 11

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

04

0.13

0.17

05

0.11

06

7/2

0.21

0.17

17

18

0.61

19

0.05 योग . 1.45

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- गोंदिया- जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- घुवारा

(ग) नगर/ग्राम- देवपुर ( पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.600 हेक्टेयर

(1 ) निजी भूमि-4.600

( 2 ) शास. भूमि-निरंक

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

56/1

0.800

61/1

0.250

62/1

0.210

104/1

0.700

105/1

0.700

106/1

0.820

113

0.110

161

0.470

0.220

162/1

171/1

0.080

173

0.100

174/1/1

0.070

174/2/1

0.070

योग : 4.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- भेल्दा तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा , दिनांक 5 जून 2012

क्र. 3904- भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - जुन्नारदेव

(ग ) नगर/ ग्राम- बिछुआजागीर, प.ह.नं. 22 , ब.नं. 26, रा . नि. मंडल दमुआ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 04.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

52/1

1.450

54/1

0.170

53/1

0.920

75/1

2.110

कुल : 4.650

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोल्हिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संधाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संधाधन उप संभाग, तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 5 जून 2012

क्र.- क्यू- भू- अर्जन-2-11-12-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पिछोर

(ग) नगर/ग्राम- नावली

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 2.11 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.27

983/1

984

0.32

987

0.22

988

0.44

0.22

994

1010

0.09

1013

0.55

योग : 2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- क्यू- भू- अर्जन-7-11-12-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- बघरा साजौर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

365

0.38

370

0.29

371

0.34

428

0.14

0.04

429

435

0.49

योग : 1.68

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का विवरण , भू- अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 8 जून 2012

क्र.- भू- अर्जन-24( अ -82 )-2011-12-0373 ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी .

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- मुकुटरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.000 हेक्टर .

सर्वे

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

निजी भूमि

376

0.055

375

0.040

373/1

0.040

371/1

0.020

371/2

0.020

351/1

0.150

354

0.030

0.030

355

356

0.030

346/2

0.100

93

0.050

100

0.040

101

0.040

102

0.040

103

0.040

104

0.040

105

0.010

108/1

0.040

108/2

0.040

108/3

0.040

(2)

(1)

0.040

108/4

108/5

0.040

0.100

64

0.020

58/1, 59/1

0.020

58/2, 59/2

0.020

58/3, 59/3

0.020

58/4, 59/4

0.020

58/5 , 59/5

57

0.050

0.070

56

0.050

53

0.030

47/1

47/2

0.030

0.035

48

44

0.080

0.060

20/5

0.060

20/4

0.060

20/8

20/7

0.060

0.060

20/6

5/1

0.045

5/2

0.045

0.030

345/4

0.030

345/5 , 345/6

0.030

345/7, 345/8

योग 2.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खुडिया डायवर्सन नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-29 ( अ-82 )-2011-12-382.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील -डिण्डौरी भाग 1 ]

2413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(ग ) ग्राम- भगनवारा रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.330 हेक्टर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

निजी भूमि

425

0.020

0.140 421

420

0.030 418/1

0.040 410

0.020 409

0.080 408/1

0.030 408/2

0.070 411

0.020 412

0.030 407/2

0.020 407/5

0.030 407/4

0.020

0.030 407/6

407/3

0.020

0.020 407/1

0.030 288/3

288/2

0.030 293

0.060 292

0.010 93/3

0.040 107/1

0.050 95

0.030

0.020 96

97

0.020 98

0.020 99

0.020 105

0.090 104/2

0.020 156

0.110 157

0.050 159

0.050 160

0.040 161

0.040 67

0.005

0.005 66

158

0.040

0.020 80/2

(2)

(1)

0.020

93/1

0.020

93/2

92

0.060

0.080

91/1

0.060

91/2

86

0.070

0.070

87/1

0.020

49

0.020

50

0.120

48

47

0.030

46

0.040

45/1

0.040

0.050

42

0.030

39

0.030

40

34

0.030

0.020

37/1

0.040

37/2

0.060

44/1, 44/2

योग 2.330

शासकीय भूमि

0.018

419, 329 , 90 ,

81/1 , 51

योग .. 2.348

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भगनवारा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-79(अ-82 )-2011-12-370 ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी 2414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(ग ) ग्राम-चौरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.15 हेक्टर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

निजी भूमि

24/1

0.030

24/5

0.210

24/6

0.210

13/1

0.050

13/2

0.050

13/3

0.050

4/1

0.320

4/2

0.360

4/3

0.300

3/1

0.090

3/2

0.090

3/3

0.090

5/1

0.050

5/2

0.270

6

0.430

7

0.160

8/1

0.050

8/2

0.040

8/3

0.040

9/1

0.270

9/3

0.030

10/1

0.070

0.080

12/3

0.090

9/2

0.220

9/4

0.030

10/4

0.020

11/4

0.030

12/4

0.030

2

0.350

15/1

0.160

15/2

0.160

15/3

0.160

14

1.540

0.020

21/2, 24/3

योग ..6.150

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भाखा डायवर्सन ग्राम चौरा रैयत शीर्ष नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-79 ( अ -82 ) -2011-12-383.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- धमनगाँव मा .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.73 हेक्टर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

शीर्ष कार्य निजी

1.000

263

265

0.740

267

0.240

266

0.680

0.200

268/1

0.120

270

0.400

277/1

277/2

0.390 3.770

योग शीर्ष कार्य .

नहर कार्य निजी

5/2

0.100

0.040

5/1

0.070

6,7

8

0.070

0.080

9

0.080

10

11

0.090

0.260

12

20

0.130

21

0.100

22

0.230

0.150

26

0.100

30/1 भाग 1 ]

2415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

30/2

0.360

30/3

0.100

योग शीर्ष कार्य .. 1.960 कुल निजी भूमि 5.730

शासकीय भूमि

4.610

255, 260 , 262 , 269 , 343 , 236, 1, 27, 29

योग .. 4.610 कुल भूमि 10.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भरद्वारा ( अमनी ) जलाशय ग्राम धमनगाँव शेष शीर्ष नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-80( अ -82 )-2011-12-385.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बरसिंघा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

0.048

151

योग . 0.048

शासकीय भूमि

142

0.012

योग 0.012 कुल योग 0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भाखा डायवर्सन ग्राम बरसिंघा रैयत शीर्ष नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-81 ( अ-82 )-2011-12-376.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- सरई रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.165 हेक्टर.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)

सर्वे नम्बर (1)

निजी भूमि

0.310

1

3

0.860

4

0.185

5

0.920

6

0.820

52

0.580

0.290

83

7

1.160

8

0.210

74

0.360

0.010

49

0.010

51

53

0.160

0.210

54

0.210

55

56

0.040

0.370

57

0.200

72

58

0.420

1.590

59

75

1.290

2.080

61

62

2.080

1.800

64/1

64/2

1.800

1.600

64/3

65

0.230 2416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(2)

(1)

69/1

0.710

70

0.140

71

0.140

73

0.360

76

0.460

77

0.460

78

0.460

79

0.920

132

0.020

69/2

0.700

24.165

योग

शासकीय भूमि

3.82

68 , 48 , 60 , 63 , 2

3.820

27.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भरद्वारा (अमनी ) जलाशय ग्राम सरई रैयत शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-82 ( अ-82) -2011-12-378.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- नागदमन रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.290 हेक्टर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

निजी भूमि

74

0.020

75

0.800

81

1.080

76

0.070

(2)

(1)

77

1.140

82

0.090

0.120

84

0.400

85

0.030

87

0.080

108

0.300

110

0.380

89

90

0.940

109

0.680

1

0.140

2

0.080

3/1

0.470

3/2

0.470

योग निजी कार्य .. 7.290

शासकीय भूमि

3.380

86 , 88, 92 , 91

योग निजी भूमि . 3.380 कुल भूमि .. 10.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नागदमन जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-83 ( अ -82 ) -2011-12-369 ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- लुगदरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.61 हेक्टर .

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.500

66

99

1.000 भाग 1 ]

2417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

73

0.200

74

0.150

81

1.900

82

1.250

86

1.140

111

0.600

83

0.140

3.000

87

98

1.210

85

0.200

97

0.750

108

0.330

100

0.640

101/1

0.540

141/1

0.050

101/2

0.530

141/2

0.050

102

0.640

104

1.420

105

1.620

107

0.610

0.250

109

110

0.540

112

0.150

144

1.300

154

0.900

योग 21.610

शासकीय भूमि

3.46

84, 65 , 106 ,

103 , 113 , 143 , 90

योग 3.460 25.070

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भरद्वारा .( अमनी ) जलाशय ग्राम लुगदरा रैयत शीर्ष कार्य हेतु.

में किया जा सकता है . (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय क्र.- भू-अर्जन-84 ( अ-82 ) -2011-12-381.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- भगनवारा रै.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.250 हेक्टेयर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

निजी भूमि

0.120

352

0.290

353

354

0.400

358

0.100

364

0.130

0.060

365

460

0.150

योग .. 1.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भगनवारा जलाशय शेष शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-85 ( अ-82 )-2011-12-377.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी 2418

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(ग) ग्राम- बरगा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.760 हेक्टेयर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

निजी भूमि

261

0.300

262

1.000

273

0.500

278

0.500

143

0.120

127

0.040

137

0.020

138

0.150

0.200

139/1

139/2

324

0.100

326

0.070

327

0.050

0.100

199/3

200

0.060

204/1

0.060

0.070

204/2

0.070

204/3

205

0.070

206

0.060

227

0.060

234/1

0.270

234/2

0.050

235

0.040

179/1

0.050

0.060

179/2

0.220

187

191

0.140

194

0.120

312

0.100

314

0.110

4.760

योग निजी भूमि .

शासकीय भूमि

0.070

208, 236

योग निजी भूमि 4.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगा जलाशय ( अमरपुर ) शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-86( अ -82 )-2011-12-379.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- डुगरिया रै.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.702 हेक्टेयर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

निजी भूमि

0.057

446/1

446/2

0.057

446/3

0.057

446/4

0.057

413

0.024

0.024

445

0.132

444

443

0.090

493/1

0.210

0.210

493/2

440

0.114

437

0.096

435

0.132

420

0.132

0.085

421

416

0.225

योग निजी भूमि 1.702

शासकीय भूमि

0.469

433 , 441 , 474, 524

योग निजी भूमि 0.469 2.171

कुल भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगा जलाशय ( समनापुर ) नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

क्र. - भू-अर्जन-87 ( अ -82 ) -2011-12-384.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम-शाहपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

निजी भूमि

581

0.040

580

0.100

579

0.080

578

0.050

576

0.050

योग निजी भूमि . 0.320

शासकीय भूमि

14, 18

0.030 योग निजी भूमि . 0.030 कुल भूमि . 0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकिरया जलाशय नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन -88 ( अ -82 ) -2011-12-372 ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- बालपुर रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

निजी भूमि

11

0.100

15

0.090

0.120

17

0.070

91

92/1

0.040

0.030

93/1

0.450

योग निजी भूमि शासकीय भूमि

0.030

14, 18

योग निजी भूमि 0.030 कुल भूमि . 0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रकिरया जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन -89 ( अ-82 ) -2011-12-371 ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम-चंदवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.650 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

निजी भूमि

0.400

800

0.180

694

1.250

696

666

0.030

695

1.020 2420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

693

1.350

692

1.120

1.060

691/2

691/1

1.310

797/2

0.200

689

0.070

686

0.480

658

0.810

684

1.560

683/1

0.550

683/2

0.500

682

0.540

668

0.030

681

0.500

665

0.060

662

0.990

667

0.450

664

0.210

663

0.220

657

1.840

656

0.620

655

0.200

654

0.220

653

0.230

650

0.250

648/1

0.200

648/2

0.200

योग निजी भूमि . 18.650

शासकीय भूमि

3.510

534, 685 , 646 , 647 ,

661, 610, 799

योग निजी भूमि . 22.160

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चंदवाही जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन -90 ( अ -82 ) -2011-12-375.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम-चंदवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.140 हेक्टेयर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

निजी भूमि

629/1

0.020

0.200

648/2

644

0.180

0.020

645

622

0.140

0.020

631

626

0.040

0.080

627

0.040

628

550

0.060

0.020

629/2

630

0.030

0.040

547

558

0.060

0.080

559

638

0.110

योग निजी भूमि 1.140

शासकीय भूमि

0.350

647, 646, 623 , 632,

633 , 549 , 557 , 534

योग निजी भूमि . 0.350

1.490

कुल भूमि .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै-चंदवाही जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-91 ( अ -82 ) -2011-12-380.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

2421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- घुन्डीसरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 23.380 हेक्टेयर .

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

निजी भूमि

275

2.700

457

0.640

277

0.830

492

0.570

278

0.400

455

0.150

0.060

274

273

0.340

279

1.280

490

0.740

280

0.350

281

0.460

282

0.690

283

0.700

491

0.100

0.450

284

285

0.750

493

0.600

494

0.100

487/1

1.120

487/2

0.060

489/5

0.200

486

0.500

460

0.690

456

0.300

459

1.270

458

1.230

489/4

0.800

489/2

0.840

489/3

0.840

271

2.200

(1)

(2)

264

0.270

265

0.090

268

0.500

0.120

266

267

0.260

0.040

276

0.140

489/1

23.380

शासकीय भूमि

3.310

272, 286

शास. भूमि योग .. 3.310

26.690

कुल भूमि योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घुन्डीसरई शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-92 ( अ-82 ) -2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील - डिण्डौरी

(ग ) ग्राम - घुन्डीसरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.570 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

271

0.160

0.290

267

0.530

264

260

0.100

0.020

259

0.050

261

255/1

0.120

0.040

364/1

244

0.110 2422

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(2) (1)

245

0.230 241

0.160 224

0.290 225

0.070 227

0.040 226

0.190 196

0.130 453

0.260 347

0.020 346

0.020 349

0.100

0.060 352/1

365

0.030 354

0.300 399

0.170 154/1

0.060 398

0.520 394

0.060 369

0.060

0.030 366

363

0.030 252

0.320 367

0.050 149

0.320 155

0.060 153/1

0.040 156

0.010 242

0.200 154/2

0.060 258

0.010 257

0.010 454

0.050 352/2

0.090 392

0.050 368

0.050

5.570

योग निजी भूमि ..

शासकीय भूमि

253 , 219 , 197 , 198 , 451 , 0.380 452, 355 , 441 , 454, 552

योग निजी भूमि 0.380

5.950

कुल भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घुन्डीसरई जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 11 जून 2012

क्र. 2079- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

रकबा

सर्वे नम्बर (1)

(हेक्टर में) (2)

निजी भूमि

0.02

552

730/2

0.10

0.03

737

0.06

739/1

0.08

739/2

0.34

756

0.06

758/1/1

0.06

758/1/2

0.11

758/2

758/3

0.11

0.12

758/4

0.15

763

0.12

764

0.11

765/1

0.08

756/2

768

0.13

0.15

769

770

0.14 भाग 1 ]

2423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(2)

(1)

0.15

775

0.12

776

845

0.60

854

0.02

0.19

855

3.05 कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की देहण्डी माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम देहण्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.05 हेक्टेयर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2081 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्रं. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

निजी भूमि

4 0.07 योग : 0.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सबमाईनर नम्बर 1 नहर के निर्माण होने से ग्राम टेमरिया की निजी भूमि का कुल रकबा 0.07 हेक्टेयर है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2083 - भू-अर्जन- 2012-रा.प्र.क्रं. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

निजी भूमि

0.02

804

0.04

802

0.08

801/1

0.08

775

0.08

770

0.08

772

0.09

773

0.02

769/2

0.08

769/3

0.14

761

0.05

763

0.55

752

योगT :: 1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम छायनपश्चिम की निजी भूमि का कुल रकबा 1.31 हेक्टेयर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 11 जून 2012

क्र. 4490 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 2424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- देवरी

(ग) ग्राम- मडवा, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.25 हेक्टयर.

खसरा नं.

रकबा

में से

(हेक्टर में)

(1)

(2)

81

0.01

82/1

0.12

82/2

0.07

82/3

0.26

82/4

0.03

0.05

82/5

82/6

0.06

100

0.22

0.09

102

103/1

0.09

103/2

0.02

135

0.07

136

0.16 योग 1.25

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-सतधारा जलाशय योजना के मड़वा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4491 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम - टूडरी , प.ह.नं. 30,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टयर.

खसरा नं.

रकबा

में से

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.04

25/1

25/2

0.08

0.07

25/3

26/3

0.01

76/1

0.10

86

0.10

0.06

76/2

77/2

0.13

85

0.05

0.09

25/4

77/3

0.07

79

84/2

0.02

81

0.02

0.02

84/1

126

0.42

0.10

127/4

योग 1.38

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - सतधारा जलाशय योजना के टूडरी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.4492- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित भाग 1 ]

2425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम- मडवा, प.ह.नं. 30 ,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टयर.

खसरा नं. में से

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

73/3

0.01

74

0.30

82/1

0.28

82/2

0.42

83/1

0.17

84/1

0.10

83/2

0.01

84/2

0.09

84/7

0.10

84/3

0.18

84/4

0.13

84/5

0.15

84/6

0.24

योग .. 2.18

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना के मड़वा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4493 - भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील-देवरी

( ग ) ग्राम- चिरचिटा, प.ह.नं. 30,

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.60 हेक्टर.

खसरा नं.

में से

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.09

13/3

13/4

0.03

14

0.55

36/2

0.08

36/1

0.10

0.01

21/1-2

35/2

0.05

35/1

0.05

24/1

0.05

0.09

24/2

0.05

31

0.05

0.24

21/3, 21/4

34

0.02

37/2

0.11

40/4

0.03

योग 1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के चिरचिटा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 12 जून 2012

प्र. क्र. 26- अ-82 वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन-4915.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:---

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील - मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम - देवरी , पटवारी हल्का नम्बर 28 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.524 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.008

208

209

0.121

210/3

0.041

210/5

0.032

210/4

0.032

210/6

0.024

252

0.117

253

0.117

255

0.032 0.524

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करपा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 14 जून 2012

क्र. 1257 - भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 01- अ- 82-2011- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नीमच

(ख) तहसील-नीमच

(ग) नगर/ग्राम- हनुमन्त्या पंवार 53.19 , ढाबा-23.41 , का नाम सिरखेडा-273.98 , लसूडी तंवर-3.56, एवं जवासा-7.01 , बोरखेडी पानडी-24.35 , क्षेत्रफल बिसलवास सोनगरा 1.34 , रामपुरिया-8.06, अडमालिया-1.03 , सकरानी-29.97 , केनपुरिया-36.05 , ठीकरिया-8.08 हेक्टर.

ग्राम- हनुमन्त्या पंवार ( डूब भूमि/ बांध निर्माण ) सर्वे नम्बर

अधिग्रहित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.12

99

0.21

129

0.18

141

0.24

431

0.28

100

0.26

128

0.18

139

102

0.18

0.50

108

1.07

110

0.35

118/2

121

0.34

0.23

142

152

0.09

0.32

135

136

0.04

143

0.30

0.16

153

0.75

406

0.46

412

422/1

0.34

0.15

103

0.40

106

0.50

118/1

0.27

122

125

0.37

0.25

127

0.09

160

357

0.83 भाग 1 ]

2427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 104

0.35 174

0.30 112

0.55

0.27 355

399

0.63 400

0.49 404

0.38 402

0.38 403

0.37 405

0.40 429

0.22 432

0.20 132

0.73 161

0.82 165

0.14 173

0.14 107

0.35 111

0.26 123

0.24 163

0.09 164

0.39

0.20 166

364

0.09 370

0.22 126

0.78 368

3.06 130

0.41 144

0.30 155

0.18 383

0.35 131

0.50 162

0.05 176

0.10 171

0.26 124

0.33 170

0.25

0.71 175

119

0.05 360

0.14 365

0.08 372

0.19 120

0.30

(2)

(1)

0.14

361

0.35

384

0.24

145

146

0.25

0.09

151

147

0.25

0.63

150/2

150/1

0.63

156

1.06

0.25

381

0.29

423

419

0.08

0.58

439

0.16

422/3

1.28

440/3

1.13

444/1

0.40

407

0.16

409

416

0.06

417

0.11

0.33

430

0.67

434

0.13

133/1

137/1

0.15

134

0.08

0.01

349 मिन-2

0.01

349 मिन-3

0.36

391/1

0.20

433

133/2

0.13

137/2

0.15

0.25

148

172

0.31

195/2

0.07

378/2

0.07

0.11

428/2

369

3.54

371

1.38

374

0.13

373

0.36

0.36

391/2

394

1.17

0.84

396 2428

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) (1)

0.50 398

2.13 379

382

0.20 356

0.39 358

0.16 375

0.19 359

0.24

0.26 366

424

0.30 443

0.04 411

0.04

0.15 422/2

349 मिन-4

0.01 352

0.08 440/1

0.05 440/2

0.20 442

0.37 408

0.42 410

0.15 415

0.06 418

0.07 420

0.11 445

0.55

0.06 195/1

0.07 378/1

428/1

0.10 437

0.02 440/4

0.40 444/2

0.15

0.18 349 मिन -1

354

0.32

योग : 53.19 ग्राम-ढाबा ( डूब भूमि/ बांध निर्माण )

1.30 14

7

0.16 10

0.17 8

1.25 17.

0.84 18

0.61 19

0.42 20

0.21 23

0.67 24

0.77 25

0.33 (1)

(2)

0.22

46

50

0.34

0.57

51

0.02

32

43

0.31

0.42

44

0.57

45

0.20

48

1.05

49

0.41

61

62

0.10

33

0.15

0.31

34

35

0.14

42

0.46

41

0.10

73

0.15

55

0.40

53/2

0.20

54

0.02

56

0.21

0.23

59/2

1.00

57

0.80

58

0.22

68

0.23

59/1

60

0.45

53/1

0.14

75

0.30

0.06

86

0.10

78

26

0.50

0.13

27/1

28

0.18

0.14

29

27/2

0.03

2.06

6

1.06

16

31

0.60

36

0.32

37

0.76

39

0.72

52

0.26

0.04

74

योग : 23.41 भाग 1 ]

2429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

ग्राम-सिरखेडा ( डूब भूमि ) सर्वे

नम्बर

अधिग्रहित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 12

0.08 13 मिन-2

0.33 13मिन-1

0.65 38

0.25 39

0.22

0.25 43मी-3

44

0.29 48

0.45 50 मी -4

1.45 40

1.95 41

1.00 43मी-2

0.70 43मी-1

0.20 50 मी-1

0.40 445

0.60 271

0.58 276

0.30 280

0.34

0.47 292

325

2.23 454

0.14 456

0.37 457

0.04 458

0.04 460

0.50 473

0.94 474

0.41 475

0.07 492

0.51

1.00 493

0.24 57

77

0.45

0.68 78मी-1

78 मी-2

0.32

0.11 79

0.40 94मी-1

96

0.13

(2)

(1)

0.27

80

81

0.12

0.60

82

0.30

83

84

0.66

0.80

670मी-1

0.51

85

0.43

910

0.36

939 मी-2

0.13

1117

1.00

93

0.41

94मी-2

0.70

188

842

0.13

0.55

843

926

0.75

1050

0.19

1160

1.07

0.04

1161

0.55

1162

189

0.09

190

0.42

0.26

191

0.13

45

46

0.29

0.91

47

0.50

459

1.00

344

356

0.04

357

0.32

382

0.90

0.55

49

2.26

50 मी-3

1.00

58

265

0.21

0.01

266

0.74

267

268

0.94

269

0.45

0.55

270

0.56

195 2430

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) (1)

214

1.04 1151

0.17 197

0.49

0.37 1098 मी-2

0.02 198

1.16 199

200

1.14 202

0.05 1095

0.04 1096

0.05 1100

0.05 1105

0.08 1106

0.07 1129

0.41 1130

0.27 201

1.27

0.04 1103

1127

0.09 208

0.20 653

0.11

0.56 657/1

1109/1

0.09 1121/2

0.14

1.04 210

211

0.36 453

0.51 467

0.19 212

0.54

0.51 444

446

0.12 447

0.02

0.57 448

449

0.44 451

0.08 452

0.93 468

0.02 469

0.08

0.07 486

0.20 494

495

0.33 496

0.20

(2)

(1)

0.13

497

0.04

498

0.13

499

500

0.16

0.05

516

0.20

50मी-2

0.20

50 मी-5

51

1.04

0.32

53

0.32

54

0.80

97

0.41

55

0.25

76

0.20

56

0.24

1132

0.11

677

0.25

465

0.03

466

0.69

901

0.25

215

216 मी-1

0.25

0.17

1110

217

0.25

0.50

216 मी-2

220

0.50

0.51

643

0.25

969

0.11

1115

1125

0.12

0.25

218

0.50

216 मी-3

0.49

219

0.50

644

0.25

970

0.25

1083

0.51

221

226

0.93

0.68

227

0.71

230

2.80

231

222मी-2

0.02 भाग 1 ]

2431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) (1)

222मी-1

0.55

0.15 223 मी-1

0.55 222मी-3

0.15 223 मी -2

224

0.15 228

1.03 450

0.06 488

0.11

0.25 638मी-1

639

0.65

0.20 640 मी-1

1113

0.13 911

0.06 513

0.13

0.52 86

0.84 95

0.12 286मी-1

511

0.02

0.21 87 मी-1

94मी-3

0.21

0.24 945

0.31 87 मी -2

0.21 87 मी-3

0.21 94मी-4

0.21 88

89

0.20 90

0.61

0.33 92

91

0.32 213

0.24

0.03 509

258

0.39 259

0.22 260

0.10 261

0.08 262

0.17 263

0.28

0.07 264

701

0.13 702

0.25 703

0.28

(2)

(1)

0.30

705

707

0.21

0.20

708

0.79

846

0.14

904

0.05

905

0.28

906

277

0.23

0.11

278

0.33

283

0.24

279

281

0.04

0.04

282

0.20

284

0.10

287 मी-1

285

0.19

0.11

287 मी -2

512

0.15

0.46

613

614

0.04

615

0.30

0.19

616

0.18

461

0.28

463

0.09

464

0.27

484

0.28

485

0.47

192

658

0.38

663 मी-2

0.02

0.89

664 मी-2

193

1.41

0.17

1173

0.48

194

0.56

196

678

0.11

0.13

978

0.10

1136

1045

0.10

0.22

1149

1150 मी-1

0.14 2432

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

0.20 1153-मी-1

1155

0.21 1172

0.30 1134

0.10 229

3.49 619

0.27 626

0.41 628

0.30 629

0.20 731

0.85 768

0.25 290

0.38 307

0.20 312

0.18 1176

0.02 1177

0.32 291

1.00 293

0.44 688

0.15 689

0.57 816

1.93 817

0.18 829

0.78 830

0.35

0.03 294 मी-1

295 मी-1

0.10 297

0.19

0.16 303 मी-3

304 मी-4

0.12 286 मी-2

0.42 288

0.38 300

0.06 301

0.51 294 मी -2

0.03 295 मी-2

0.07 302

0.48 304 मी-2

0.13 234

0.03 242

0.14 235

0.08 236

0.10

(2)

(1)

237

0.25

487

0.99

0.02

238

0.05

241

0.02

239

240

0.05

0.52

245

257

0.44

0.17

303मी-1

0.12

304 मी-1

0.55

337 मी-1

0.16

303मी-2

304मी-3

0.12

337 मी-3

0.34

305

0.21

306

0.08

0.20

308

0.08

921

310

0.04

1.43

311

0.10

316

317

0.88

0.38

318

0.34

360

362

0.88

386

0.40

0.87

361

383

0.60

384

0.28

1.21

396

0.57

685

0.06

687

0.11

682

696

0.36

697

0.31

0.22

698

700 मी-1

0.52

343

0.30

510

0.05

525

0.21

526

0.35 भाग 1 ]

2433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(2) (1)

527

0.20 610

0.28 611

0.17 888

0.13 1164

0.06 1165

0.05 1166

0.44 1167

0.07

0.17 646

648

0.66

0.61 692

652

0.54

0.32 657/2

1109/2

0.08 1121/1

0.15

0.47 757

233

0.56 272

0.21 273

0.06 336

1.22 346 मी-1

1.87

0.55 347

0.55 348

331/1185

0.14

0.21 337 मी-2

340

1.50 345

0.75 346 मी-2

0.52 346 मी-3

0.52

0.26 349 मी-1

0.16 355 मी-1

0.42 349 मी-2

2.87 341

350

4.79

0.64 351 मी-1

351 मी-2

0.40 355 मी-2

0.42 358

0.96 330 मी-1

0.40

(2)

(1)

0.40

330मी-2

332

0.63

0.08

640 मी-2

0.66

641

0.11

642

0.04

645

505

0.08

0.36

647

0.66

648

0.17

649

0.49

651

0.20

665

1.00

666

0.40

667

0.25

691

0.02

694

0.52

695

0.24

885

0.22

886

0.17

887

825

0.98

674

0.90

675

0.11

0.13

977

0.17

1146

0.07

1150 मी-2

0.23

1152

0.19

1153 मी-2

0.19

1157

0.25

398

0.11

676

913

0.09

0.28

976

0.24

894

617

0.10

0.35

618

0.33

333

1.37

331

0.30

925 2434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 455

0.39 480

0.05

0.29 481

482

0.31

0.05 483

489

0.64 490

0.01

0.15 491

0.21 919

0.12 920 मी-2

503

0.11 668

0.60 669

0.59 679

0.58

0.48 680

681

0.12 225

1.19 472

0.37 342

0.40 895

0.56 896

0.14 914

0.11 1111

0.29 1112

0.05 656

0.12 657/3

0.02 659

0.02 660

0.75 662

0.04 663 मी-1

0.09 664 मी-1

0.91 673

0.68 670 मी-2

0.80 671

0.98 672

0.23 745

0.07 756

0.55 739

0.35

0.34 759

(2)

(1)

0.40

760

0.22

761

0.37

762

0.37

763

0.25

764

0.35

742

0.29

743

0.62

744

726

0.05

727

0.65

0.25

770

0.10

962

0.24

309

335

1.01

0.35

476

0.14

477

0.16

478

0.12

479

0.45

319

322

0.69

0.76

324

329

0.98

0.37

313

314

0.48

0.90

315

338

0.88

320

4.14

2.76

354

326

0.29

327

0.29

0.30

359

363

0.80

385

0.46

0.52

748

0.54

750

638 मी-2

0.24

683

0.38

684

0.50

0.01

686 भाग 1 ]

2435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

0.20 700 मी-2

0.57 828

704

0.52

0.18 706

709

0.22 719

0.45 720

0.35 723

0.66 732

0.47 733

0.32 734

0.19 735

0.35 736

0.29 737

0.04 738

0.24 654

0.36 740

0.62

1.05 741

747

0.10

0.26 771

730

0.85 769

0.25

0.54 746

752

0.29

0.23 753

754

0.39 755

0.64 858/2

0.10 758

0.09

0.20 773

0.20 811

812

1.13 820

0.18 821

0.10 813

0.99 814

0.37 815

0.31 819

1.08 1097

0.07

(2)

(1)

0.07

1101

0.08

1109/3

1121/3

0.14

831

1.03

853

0.63

0.60

833

0.40

834

0.47

835

0.80

844

0.36

939 मी-1

0.02

898

0.31

899 मी-1

0.66

1079

0.85

1080

0.31

900

1094 मी-2

0.06

0.22

907

0.10

908

0.23

909

0.09

912

0.66

963

0.31

1141

1142

0.15

0.29

1144

0.32

1145

1147

0.06

0.07

1148

0.44

915

0.21

916

0.33

917

1158

0.74

0.12

1159

1175

0.19

0.32

980

1.55

981

1084

0.32

0.15

-1089

1133

0.21

1135

0.10 2436

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 1137

0.10

0.69 1081

1082

1.82

0.16 1128

847 मीन-1

0.18 847 मीन-2

0.18 857/1

0.10 847 मी-3

0.18 858/1

0.12 848

1.07

0.17 849

850

0.57 851

0.02 837

1.00 855 मी -1

0.18 855 मी-2

0.17 856

0.38 857/2

0.24 836

0.79 514

0.03 845

0.60 876

0.10 877

0.28 936

0.44 943

0.51 947

0.05 949

0.10 950

0.13 951

0.08 952

0.15 953

0.13 954

0.16 955

0.08 958

0.35 942

0.40 948

0.34 956

0.38 957

0.50 965

0.10

(2)

(1)

0.12

1119

1122

0.28

1168

0.28

0.15

1072

1170

0.16

0.23

1171

0.20

1183 मी-1

728

0.85

772

0.25

729

0.85

0.22

878

0.17

879

880

1.53

872

0.50

873

0.37

874

0.32

875

0.10

883

0.09

0.19

1169

884

0.03

889

0.19

890

0.13

0.14

891

892

0.09

893

0.06

0.05

1099

0.06

1107

869

0.76

870

0.16

0.36

871

1120

0.11

899 मी-2

0.91

0.53

1090

1092

0.68

0.25

1049

0.25

1054

1055

0.42

0.57

1091

1057

0.75 भाग 1 ]

2437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 1076

0.25 1077

0.63 1078

1.37

0.06 1086

1088

0.25 1102

0.16 1104

0.12

0.21 1114

1116

0.20 1174

0.25 1178

0.19 1179

0.43 1182

0.23

0.66 1181 मी-1

0.25 1183 मी-2

0.20 1181 मी-2

0.08 861 मी-2

862मी-2

0.25 860

0.25 861 मी-1

0.13 862मी-1

0.11 863

0.55

0.35 864

865

0.35

0.18 866

867

0.20 868

0.26 1108

0.12 1123

0.24 1124

0.39 1126

0.05

0.29 1163

511

0.04 512

0.15

0.13 513

837

0.40 1094 मी-1

0.25 1098 मी-1

0.08 1118

0.16

(2)

(1)

0.19

918

0.12

920 मी-1

0.44

927

0.62

1154

1156

0.30

0.22

928

0.43

934

0.23

944

0.02

929

0.21

930

0.44

935

0.23

938

1.66

966

0.35

968

0.46

1131

0.45

1138

0.41

1139

1140

0.29

0.21

932

0.43

933

0.17

946

931

0.21

1085

0.75

1087

0.66

0.11

1143

योग : 273.98

ग्राम- लसुड़ी तंवर ( डूब भूमि )

0.40

559/1

560

1.48

0.45

562

0.10

563

588

0.25

0.28

564

0.60

559/2

3.56

योग :

ग्राम-जवासा ( डूब भूमि )

609/1

0.15

0.22

609/4 2438

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 609/6

0.18 609/2

0.15 609/7

0.65 609/3

0.14 609/5

0.40 615

0.11 616

0.11 617

0.10 618

0.10

0.47 621

0.20 619 मिन-1

0.20 619मिन -2

649

0.60 659

0.40 652

0.60 658

0.24

0.10 659

0.07 666 मी-2

622

0.24

0.11 614

666 मि-1

0.15 648 मिन-2

0.83

0.30 648 मी-1

623

0.14 657

0.05

7.01

योग .

ग्राम-बोरखेडी पानडी ( डूब भूमि ) 586

1.08

0.76 591

841 मी-2

0.02 843 मी -2

0.32 844 मी-3

0.09 845

0.68

0.60 838

839

1.06

0.56 833

(2)

(1)

0.50

870 मी-2

0.50

870 मी-9

0.36

585

0.38

844मी-2

0.07

590

0.97

834

1.02

835

581

0.21

1.02

836

0.73

856

0.63

857

0.63

859

0.30

828

0.73

860

850

0.63

851

0.62

0.62

852

0.63

853

854

0.62

855

0.62

0.63

849

0.50

870मी-8

0.50

870मी-2

0.30

829

0.60

830

0.32

841 मी-1

0.18

842

0.28

843मी-1

0.53

844मी-1

0.89

862

0.50

870 पे

0.50

870 मी-3

0.50

870 मी -6

0.50

870 मी-7

0.33

592

0.33

584

24.35

योग ..

भाग 1 ]

2439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) ग्राम-बिसलवास सोनिगरा ( डूब भूमि )

0.05 1118

0.22 1129 पे

1128

0.04 1125

0.23 1129 मी-1

0.80

योग .. 1.34 ग्राम- रामपुरिया ( डूब भूमि ) 297 मिन-1

0.93 297 मिन-2

1.10 305 मिन -1

0.16 306

0.60 311

0.27

0.52 307

0.48 314मिन-1

315

0.52 308

0.28 319

1.22 314मिन-2

0.45 263

0.10 265

0.20 305 मिन -1

0.42 305 मिन-2

0.17 318

0.26 317

0.38

8.06

योग .

ग्राम-अड़मालिया ( डूब भूमि ) 639

0.10

0.30 709

732

0.53 707

0.10

1.03

योग ..

(2)

(1)

ग्राम-सकरानी ( डूब भूमि )

0.69

147 मी-1

0.11

147 मी-2

0.20

150

151

0.27

0.05

187

153

0.46

0.80

354

0.33

155

189

0.51

0.23

156

0.03

159

0.60

157/1

0.60

157/2

157/3

0.60

0.24

157/4

0.24

157/5

0.24

157/6

157/7

0.24

157/8

0.01

0.04

158

0.07

162

163 मी-1

0.05

0.34

336 मी-1

0.19

197

198

0.03

200

0.18

222मी-3

0.05

0.21

199

165

0.15

0.12

166

0.10

181

1.27

167 मी-1

0.22

173

167 मी-2

0.63

0.11

168

0.25

169

174

0.15

0.12

170 2440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2) 171

0.07 172

0.12 177

0.52 178

0.04

0.05 179

180

0.21 185

0.14

0.18 186

190

0.05 191

0.28 192

0.81 193

0.42 321

0.10 322

0.30 331

0.23 332

0.14 335

0.25 348

0.26 201 मी-2

0.30 202

0.07 203

0.28 204

0.05 329

0.11 347

0.21 224

0.20

0.04 310 मी-1

311 मी-1

0.12 311 मी-2

0.12 312

0.03 313 मी-2

0.42

0.21 313मी-1

336 मी -2

0.34 313 मी-3

0.21 336 मी-3

0.34 314

0.27 328

0.27 337

0.30

(2)

(1)

0.52

346

0.24

334

0.45

315

0.32

333

0.20

341 मी-1

0.40

342मी-1

341 मी-2

0.25

338

0.40

175

0.42

176

0.21

0.24

182

0.34

194

0.05

195

0.05

196

0.07

323

0.80

316

317

0.55

0.24

183

0.33

184

339

0.36

340

0.52

345

0.54

0.40

163 मी-2

0.12

164

0.05

327

0.16

330मी-1

0.30

353 मी-2

0.16

330मी-2

0.30

353 मी-1

206

0.29

0.38

344

0.45

343

328

0.27

349

0.55

342मी-2

0.25

योग

29.97 भाग 1 ]

2441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012

(1)

(2)

ग्राम-केनपुरिया ( डूब भूमि ) 142

2.94 143

0.29 147

0.52 138

1.21 151

1.09 107

0.05 144

0.45 146

0.44 148

2.94 137

1.06 153

1.18 185

0.11 158

2.21

2.06 159

113

2.69 114

0.23 160

1.56 166

0.62

0.20 161

162

0.17 163

0.60 164

0.22 165

2.19 111

0.14 112

0.48

0.12 115 मी-2

198

0.14 115 मी-4

0.12 115 मी-3

0.12 139 मी-1

0.58 115 मी-1

0.12 139 मी-2

0.21

0.30 139मी-3

140

0.54 145

1.08 155

0.17 156

4.58 157

0.24 167

0.30 181 मी-1

1.01 117

0.20

(2)

(1)

0.20

108

181 मी-2

0.12

182

0.11

184

0.14

36.05

योग ..

ग्राम- ठिकरिया ( डूब भूमि )

6

0.16

0.27

12

16

0.36

22

0.36

0.13

7 मी-2

0.19

7 मी-1

11

0.63

0.44

21

0.21

75 मी-2

0.32

13

15

0.32

14

0.32

0.27

25

80

0.63

0.40

17

18

0.45

20

0.58

0.32

79

0.26

84

76

0.07

24

0.32

0.87

26

0.20

75मी-1

8.08

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम हनुमन्त्या पंवार, ढाबा , सिरखेडा, लसुडी तंवर, जवासा, बोरखेडी पानडी, बिसलवास सोनगरा , रामपुरिया, अडमालिया, सकरानी, केनपुरिया तथा ठीकरिया, तहसील नीमच, जिला नीमच में ठीकरिया मध्यम सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-06-22.25.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-06-22.25.Ordinary.