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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 27 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012- आषाढ़ 15, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
( 2 ) अंतिम नियम.
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम ,
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 मई 2012
फा. क्र. 1-1-88 - इक्कीस-ब- ( एक) 3602-3603-011-1613- 12.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का. सं . 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक1- 1--88- इक्कीस- ब ( एक, दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक
2577
तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात:-
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र
सेशन न्यायाधीश/
अनु
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
क्रमांक
(2)
(3) (1)
"25
कटनी.".
प्रथम अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, कटनी
F. No.1-1-88 - XXI - B ( 1 ) 3603-011-1613-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) the State Government , hereby makes the following amendment in this Department नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
2578
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
Notifications F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 6th November , 2009 namely : -
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule for serial number 25 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely
SCHEDULE
Serial
Number
Sessions Judge/Additional Sessions Judge
(1)
(2)
Local area (3) "25
Katni ." .
1st Additional Sessions Judge , Katni
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जून 2012
फा. क्र. 17 (ई ) 232-2008- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा तहसील नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्री लालमणि सिंह बघेल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 11122/2008 में पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में उनका नाम नोटरी अधिनियम , 1952 की धारा 10 ( घ ) तथा नोटरी नियम , 1956 के नियम 12 (ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है , उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है .
फा. क्र. 17 (ई ) 232-2008 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा तहसील नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्री प्रभुदयाल पाण्डेय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 11122/2008 में पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में उनका नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10( घ ) तथा नोटरी नियम , 1956 के नियम 12 ( ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है , उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 26 जून 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 108-2012 - इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 1992 द्वारा जिला मण्डला ( म . प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्रीमती मालती जैन के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच में वसीयतनामा की कूट रचना करने के षडयंत्र में शामिल होने संबंधी भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने के परिणामस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 ( घ ) तथा नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उप नियम 12 ( ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत श्रीमती मालती जैन , नोटरी, मण्डला का नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.
अनिल वर्मा, सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 मई 2012
क्र. एफ. 5-12-2011- उन्तीस-2 राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :-
जिला (3) क्रमांक (1)
नाम (2)
1
श्री डी. पी. राय
2
श्रीमती उमा शर्मा
जबलपुर श्योपुर (2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
भाग 1 ]
2579
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
भोपाल , दिनांक 13 जून 2012
क्र. एफ. 5-12-2011- उन्तीस- 2- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -
क्रमांक
नाम
जिला
(3) (1)
(2)
उमरिया 1 श्री योगेश कुमार अग्रवाल
खण्डवा 2 कुमारी माया राठौर
होशंगाबाद 3 श्रीमती अंजलि मिश्रा ( गुप्ता)
4 श्रीमती उषा खरे
छतरपुर ( 2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध रेगे, उपसचिव.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जून 2012
क्र. एफ. 10-2-2012- सत्रह मेडि- 2.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-5-2011 - सत्रह- मेडि-2 , भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनों के लिये न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है . जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का पद रिक्त रहने , पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के अवकाश पर होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिले के जिला दण्डाधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु राज्य शासन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रत्येक जिले के जिला दण्डाधिकारी को भी उक्त अधिनियम के तहत् न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है .
State No. F - 10-2-2012 - XVII - Medi - 2.- The Government , in exercise of the power coferred by the sub - section ( 1 ) of the Section 68 of the Food Safety and Standards Act , 2006 , has notified Additional District Magistrate of each district to be the Adjudicating Officer in his jurisdiction for the purpose of adjudication of the offences committed under the said Act vide notification No. F - 10-5-2011 - XVII- Medi - 2 , dated 4th August 2011. In order to enable the district Magistrate of the district to function as Adjudicating Officer in the event of the post of Additional District Magistrate in the district being vacant or the person posted as Additional District Magistrate in the district being on leave or unavailable for any other reason , State Government in exercise of the power conferred by the sub - section ( 1) of the Section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 , also notifies District Magistrate of each district to function as the adjudication Officer under the said Act .
भोपाल, दिनांक 18 जून 2012
क्र. एफ. 10-4-2012- सत्रह मेडि. 2.- खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय का प्रतिषेध एवं निषेध ) विनियम , 2011 के विनियम 2.2.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा दिनांक 26 मई 2012 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे उक्त विनियम के उपबंध खेसरी दाल के संबंध में लागू होंगे.
No.F - 10-4-2012 - XVII - Medi - 2 . In exercise of the power conferred by Regulation 2.2.1 of the Food Safety and Standards ( Prohibition and Restriction on Sales ) Regulations , 2011 the State Government hereby specify the 26th May 2012 as the date from which the provision of said regulation in respect Khesri Dal shall apply.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश जैन , उपसचिव.
2580
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 25 जून 2012
क्र. 2815-2011 - ए- सोलह. - मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम में नियोजन की अनुसूची के भाग -1 में सम्मिलित अनुक्रमांक 67 की प्रविष्टि को विखंडित करने के अपने आशय की सूचना देती है . किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो इस प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त अधिनियम , में अनुसूची में भाग -1 में, प्रविष्टि क्रमांक " 67 -किसी आंगनवाड़ी संस्था में नियोजन " का लोप किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय तिर्की , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जून 2012
क्र. एफ. 2815-11 - ए - सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय तिर्की , प्रमुख सचिव.
NOTICE
Bhopal , the 25th June 2012
No. 2815-2011 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948 ) , in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government , hereby , gives notice of its intention to rescind the entry at serial number 67 included in the Part - 1 of the Schedule of Employments to the said Act . Any objection or suggestions , which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period of 3 months from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette , will be taken into consideration by the State Government .
DRAFT OF AMENDMENT
In the said Act , in the Schedule , in part - 1 , the entry at serial number " 67. Employment in any Anganwadi institutes . " shall be omitted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY TIRKEY, Principal Secy .
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 जून 2012
क्र. एफ-1 ( ए) 272-86- ब- 2- दो. श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( अजाक ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( अजाक) पु. मु, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( अजाक) पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 20 जून 2012
क्र. एफ-1 (ए) 76-2011- ब- 2-दो. श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक , छतरपुर को पुलिस मुख्यालय के आदेश भाग 1 ]
2581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र. 1484/2012, दिनांक 7 जून 2012 द्वारा स्वीकृत दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक तेरह दिवस के अर्जित अवकाश की अवधि में वर्तमान खण्डवर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के तहत " पौढ़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड" जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा की अनुमति दी जाती है:-
( 1 ) श्री पी . एस. विष्ट स्वयं
(2) श्रीमती मीनाक्षी विष्ट पत्नी
(3 ) आदित्य सिंह विष्ट पुत्री
(4) अभिनव सिंह विष्ट पुत्र
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
भोपाल , दिनांक 27 जून 2012
क्र. एफ-1 (ए ) 187-91- ब- 2-दो. श्री राजेश चावला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 21 से 29 जून 2012 तक नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012- 13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार हैदराबाद, ( आन्ध्रप्रदेश ) , अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
( 1 ) श्री राजेश चावला, भापुसे स्वयं
(2) श्रीमती सुनीता चावला पत्नी
(3 ) प्रतीक चावला पुत्र
(4) कार्तिक चावला
पुत्र
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेश चावला , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ. 1 ( ए) 272-80- ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई 2011 द्वारा श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे, तत्कालीन अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार जम्मू एवं कश्मीर ( जम्मू, श्रीनगर एवं लेह लद्दाख ) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी.
(2) उक्त आदेश की कंडिका -1 में त्रुटिवश अंकित भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के स्थान पर गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार जम्मू एवं कश्मीर ( जम्मू , श्रीनगर एवं लेह लद्दाख ) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति पढ़ा जाये.
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
(4) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 से 17 अगस्त 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 , 11 , 12, 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार गोवा अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री आर . सी . अरोरा -स्वयं
2. श्रीमती शारदा अरोरा - पत्नी
(5 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(6 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे, महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्य पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
2582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(7) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(8 ) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , महानिदेशक, होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 6 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(9 ) अवकाशकाल में श्री आर. सी . अरोरा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 10) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 28 जून 2012
क्र. एफ-1 ( ए ) 77-03- ब-2- दो .- डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर को दिनांक 5 से 13 जुलाई 2012 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) डॉ. आशा माथुर, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अखिलेश झा, भापुसे , सेनानी , आरएपीटीसी , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशा माथुर , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. आशा माथुर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .
(5) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 जून 2012
क्र. एफ -1 ( ए) 398-88- ब- 2- दो. डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम , भोपाल को दिनांक 30 जून से 13 जुलाई 2012 तक चौदह दिवस आकस्मिक अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार जम्मूकश्मीर Nubra Valley (Leh Laddakh ) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
( 1 ) डॉ. विजय कुमार
(2 ) श्रीमती प्रणति विजय कुमार पत्नी
(3 ) कु. ओशीन विजय कुमार पुत्री
(4 ) मास्टर विवेक विजय कुमार पुत्र
(2 ) उक्त यात्रा हेतु डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश ओगरे , अवर सचिव.
2583 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 14 मई 2012
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-3056 -इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ- क्रमांक 17 (ई ) 83/3 /इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 6,10 और 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनु. क्र.
(1)
(4)
सिविल जिले का का नाम (2)
(3)
06
बालाघाट
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
श्री आर. पी . गुप्त, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट .
10
बैतूल
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल
श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
21
छिन्दवाड़ा
श्री आर. आर. बामनिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
F. No. - 17- (E ) -83-03-3056 - XXI - B ( One ) -011-1408-12-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 153 (2) of the Electrictity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83 / 03 /XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette part- I , dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table for serial numbers 6 , 10 & 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely: ---
S. No.
Name of Special Court
Name of Civil District
Name of the Judge of the Special Court
(3)
(1)
(2)
(4)
6
Balaghat
Ist ASJ , Balaghat
Shri R. P. Gupt , Ist ASJ . Balaghat 10
Betul
IstASJ , Betul
Shri P. K. Mishra , Ist ASJ , Betul 21
Chhindwara
Shri R. R. bamnia , IInd ASJ Chhindwara .
IInd ASJ , Chhindwara
2584
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ- क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 6 , 10 एवं 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी क्र.
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का का नाम
(1)
(2)
(3) 06
बालाघाट
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट .
10
बैतूल
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
21
छिन्दवाड़ा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार )
(4)
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला, छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 22 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर ) .
नोटः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.
F. No. - 17- ( E ) -83-03-3056- ΧΧΙ - B ( One) -011-1408-12 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 ( 1 ) of the Electrictity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83- 03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th October , 2010 namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the table for serial numbers 6 , 10 & 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE No.
Name of Civil District
Name of Special Court
(2)
(1)
(3) 6
Balaghat
Ist ASJ, Balaghat Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity area )
(4)
All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 7) .
भाग 1 ]
2585
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(2)
(3) (1)
Betul
10
IstASJ , Betul 21
Chhindwara
IInd ASJ , Chhindwara (4)
All Electricity area of Civil District Betul & Bhaisdehi ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 11 ) .
All Electricity area of Civil District Chhindwara (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 22) .
NOTE:-- The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial Jurisdiction .
भोपाल , दिनांक 31 मई 2012
फा. क्र. 17- ( ई ) -43-2009-3835- इक्कीस- ब-(एक)-10-1598-1664-12.- दिनांक 31-5-2012 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-3835 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 30 मार्च, 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 एवं 29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी अनु.क्रमांक न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थान
सिविल जिले का नाम (2)
(3)
(4) (1)
बैतूल श्री संजय राज ठाकुर बैतूल
खण्डवा
खण्डवा 29. श्री गंगाचरण दुबे
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (5)
बैतूल बैतूल
खण्डवा खण्डवा
टिप्पणी :- जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी है, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.
F. No. - 17- ( E) -43-2009-3835 - XXI - B One ) -10-1598-1664 .-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 43 / 3835 /ΧΧΙ- B( One) , dated 30th March 2012 , namely : ----
AMENDMENT
In the said Notification , in the table for serial numbers 9 & 29 and entries relating thereto , the following serial 2586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of CivilDistrict
Name of Nyayadhikari
Place of Posting
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter of Gram Nyayalaya (2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
Betul Khandwa " 9 " 29
Betul Khandwa
Betul Khandwa
Betul Khandwa
Shri Sanjay Raj Thakur Shri Ganga Charan Dubey
NOTE:-Where there is one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside over each Gram Nyayalaya for 15 days respectively every month in continuity.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जून 2012
क्र. एफ 11-7-2012 - तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.
अनुसूची
स्वामित्व राज्य
जिला
स्थल
क्षेत्रफल
तहसील
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(2)
(8)
(6)
(7)
(9) (1)
(4)
(3)
(5)
धार
म. प्र.
धार
568
नहीं
शासकीय
प्राचीन किला
सराय तालाब
1-303 हेक्टे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव.
2587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जून 2012
क्र. एफ 4- ए- 02-2012- ए- सोलह - मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम , के नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट उपबंध उसके कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं की श्रेणियों को लागू नहीं होंगे .
अनुसूची
स्थापनाओं की श्रेणी
निबन्धन और शर्तें
अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे
(1)
(2)
(3)
धारा 13
वे स्थापनाएं, जो रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आर.ए.आई ) की सदस्य हों.
( 1 ) किसी भी कर्मचारी से दिन में 9 घंटे से ज्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाएगा. किसी भी कर्मचारी के कार्य के घंटों की विस्तृति एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी.
(2 ) प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी में से बगैर कटौत्रा किए सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाएगा और एक माह के ऐसे अवकाशों की समय सूची सूचना पटल पर अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी और उस सूची की एक प्रति यथास्थिति संबंधित श्रम अधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को भेजी जाएगी.
(3 ) साप्ताहिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश के दिन केवल उन्हीं कर्मचारियों से कार्य लिया जाएगा जिन्होंने इस हेतु अपनी सहमति दे दी हो.
(4) पात्र कर्मचारियों को अधिक समय के लिये कार्य की मजदूरी का भुगतान मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 55 के उपबंध के अनुसार किया जाएगा.
(5 ) राष्ट्रीय त्यौहार के दिन कर्मचारी से कार्य लेने पर उसके बदले में उन्हें एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा.
(6 ) उपर्युक्त निबंधनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर दी गई उक्त छूट स्वयमेव समाप्त हो जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.
2588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
भोपाल , दिनांक 25 जून 2012
क्र. एफ 2815-11 - ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 25th June 2012
No. F. 4A- 02-2012 - A - XVI- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 (No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby , directs that the provision of the said Act , Specified in Column (2) of the Schedule given bellow shall not apply to classes of establishment specified in column ( 1 ) , subject to the terms and conditions specified in column (3 ) thereof.
SCHEDULE
Terms and conditions
Class of Establishments
Provision of the Act which shall not apply (2)
(3)
(1)
Section 13
( 1) No employee shall be required to work for more than 9 hours in a day or 48 hours in a week. The spread over of an employee shall not exceed 12 hours in a day .
Those Establishments which are members of Retailers Association of India (RAI).
(2) Every employee shall be given one day holiday in a week without making any deductions from wages on account thereof and the time table of such holidays for a month in respect of employees shall be placed on the notice board in advance and a copy shall be sent to respective Labour Officer or Assistant labour Commissioner , as the case may be .
(3 ) The employees who have given their consent shall only be placed on duty on weekly holiday or other holiday .
(4) Wages for overtime shall be paid to eligible employees in accordance with the provision of Section 55 of Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 .
(5) The Employees working on National Holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof .
(6) In case of violation of any of the above terms and condi- tions , the exemption shall stand cancelled automatically .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh AJAY TIRKEY , Principal Secy.
भाग 1 ]
2589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल , दिनांक 19 जून 2012
क्र. 4862-2103 - वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र - महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी , मैं सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्च स्तर उज्जैन संभाग
1 डॉ. रीना अध्वर्यु
बाल विकास परियोजना अधिकारी .
2 श्रीमती प्रीति कटारा
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
इंदौर संभाग
3 श्री रूपसिंह सिसौदिया
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
परियोजना अधिकारी 4 श्री सुनील कुमार सोलंकी
परियोजना अधिकारी 5 श्री कमल सिंह निगंवाल
6 कु. कविता चौहान
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
7 कु. पल्लवी परमार
बाल विकास परियोजना अधिकारी .
रीवा संभाग
8 श्री रामनारायण सिंह
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
होशंगाबाद संभाग
9 डॉ. कान्ता देशमुश
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
भोपाल , दिनांक 26 जून 2012
क्र. 5098 - अका- विपप्र-2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) जो कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4452- अका/ विपप्र/2012 , दिनांक 2 जून 2012 की जारी की गई थी, मैं आंशिक संशोधन अनुसार पढ़ा जाये है:-
अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3) (1)
उच्च स्तर ग्वालियर संभाग
1
सहायक संचालक ( कृषि ) श्री नवनीत कुमार गुप्ता
भोपाल संभाग
2 श्री महिपलाल उईके
सहायक संचालक ( कृषि) संशोधित अधिसूचना
सहायक संचालक ( कृषि) 1 श्री नवीन कुमान गुप्ता
2 श्री महिपत लाल उईके सहायक संचालक ( कृषि) क्र. 5101-अका- विपप्र-2012- संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित) के स्थान पर प्रश्नपत्र - द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) पढ़ा जाए साथ ही उक्त प्रश्न पत्र की अधिसूचना क्रमांक 4450 - अका/विपप्र/ 2012, दिनांक 2 जून 2012 की जारी की गई थी , मैं आंशिक संशोधन किया जाता है:-
पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
(3)
उच्च स्तर इंदौर संभाग
1 श्री भरत सिंह सोलंकी सहायक संचालक ( कृषि) 2 श्री गोपाल सिंह डावर सहायक संचालक ( कृषि) 2590
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(3) (1)
(2)
ग्वालियर संभाग
3 श्री नवनीत कुमार गुप्ता सहायक संचालक ( कृषि)
भोपाल संभाग
4 श्री महिपलाल उईके
सहायक संचालक ( कृषि) संशोधित अधिसूचना
1 श्री भारत सिंह सोलंकी सहायक संचालक ( कृषि) 2 श्री गोपाल डावर
सहायक संचालक ( कृषि )
सहायक संचालक ( कृषि) 1 श्री नवीन कुमान गुप्ता
2 श्री महिपत लाल उईके सहायक संचालक ( कृषि) क्र. 5104-2192- वपप्र -2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्मपन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
अनु. (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3)
उच्च स्तर
सागर संभाग
कराधान सहायक 1 सुश्री दीप्ति यादव
कराधान सहायक 2 श्री सूर्यकान्त दुबे
सहायक वाणिज्यिक कर 3 श्री नरेन्द्र कुमार औरसे
अधिकारी (सश्रेय ).
कराधान सहायक 4 श्री गुड्डूकाछी
कराधान सहायक 5 कु. दीपशिखा यादव
6 श्री राजाराम अहिरवार कराधान सहायक ( सश्रेय )
कराधान सहायक (सश्रेय ) 7 डॉ. अमित कुमार तिवारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री विनोद कुमार शिल्पी
(सश्रेय) .
कराधान सहायक 9 श्री नीलेश कुमार यादव
भोपाल संभाग
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 10 श्री शिवकुमार गुप्ता
कराधान सहायक 11 श्री महेन्द्र कुमार चौकसे
12 श्री नवनीत शर्मा
कराधान सहायक 13 श्री वीरसिंह मीना
कराधान सहायक 14 श्री अनिल यादव
कराधान सहायक
(3) (2)
(1)
कराधान सहायक ( सश्रेय) 15 श्रीमती पूनम ठाकुर
कराधान सहायक 16 कु. मेघा शर्मा
कराधान सहायक 17 कु. नीलम गुप्ता
कराधान सहायक 18 सुश्री अभिलाषा काले
कराधान सहायक 19 कु. पूर्णिमा काजले
कराधान सहायक 20 कु. नसरीन खान
21 श्रीमती मौसमी राय
कराधान सहायक
कराधान सहायक ( सश्रेय) 22 कु. सीमा रघुवंशी
कराधान सहायक 23 कु. हेमलता ऊईके
कराधान सहायक 24 कु. कंचल लाल निरापुरे
कराधान सहायक 25 कु. मौसमी नेमा
कराधान सहायक 26 श्री दीनदयाल धाकड़
कराधान सहायक 27 श्री सोमेश श्रीवास्तव
कराधान सहायक 28 श्री नितिन विजये
कराधान सहायक 29 श्री सपन कुमार साहा
कराधान सहायक 30 श्री अभिषेक मिश्रा
31 श्री जीवन सिंह रजक
वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
32 कु. सरिता भगत
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
33 श्री कमलकान्त मीना
वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय) .
34 श्री राजेश कुमार परिहार वाणिज्यिक कर अधिकारी जबलपुर संभाग
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 35 श्री दिनेश कुमार दुबे
कराधान सहायक (सश्रेय) 36 श्री अजीत कुमार राय
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 37 कु. रूचि सराफ
38 श्रीमती उर्मिला लाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .
39 श्री अनुराग ताम्रकर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय).
कराधान सहायक 40 कु. ज्योति सोनी
कराधान सहायक 41 श्री अल्ताफ अंसारी
कराधान सहायक 42 श्री रजनीश पाण्डेय
कराधान सहायक 43 श्री योगेश कुमार दुबे
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 44 कु. सुनीता टेंभरे
45 कु. सविता पाटिल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्रीमती रश्मि उपवंशी
कराधान सहायक 47. श्री देवेन्द्र कुमार नाग
कराधान सहायक 48 कु. बबीता सोंधीया
49 श्री विकास भारद्वाज
कराधान सहायक ( सश्रेय ) भाग 1 ]
2591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(3) (2)
(1)
कराधान सहायक ( सश्रेय) 50 कु. मधुलिका ठाकुर
51 श्री राजा अवधिया
कराधान सहायक
कराधान सहायक कु. अल्का कोष्टा
52
53 श्री रविन्द्र सिंह सेंगर
कराधान सहायक (सश्रेय ) 54 कु. ज्योसना ठाकुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
55
कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री कृपाशंकर सिंह
56 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .
कराधान सहायक 57 श्री पीयूष मालवीय
कराधान सहायक 58 कु. नीता धुर्वे
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 59 कु. संध्या यादव
कराधान सहायक 60 श्री दीपक कुमार कमलेश
61 श्री हरिओम डेहरिया
कराधान सहायक
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 62 श्री दीपक कुमार डेहरिया
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 63 कु. दीपा मेहरचंदानी
कराधान सहायक ( सश्रेय) 64 कु. आभा सिंह
65 कु. उर्मिला पटेल
कराधान सहायक ( सश्रेय )
कराधान सहायक (सश्रेय ) 66 कु. पूनम गुरवानी
67 श्री सौरभ जैन
कराधान सहायक (सश्रेय ) 68 श्री नितिन तिवारी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 69 श्री दिनेश सिंह
कराधान सहायक 70 श्री आशीष कुमार जाट
ग्वालियर संभाग
71 श्री वीरेन्द्र कौशल
कराधान सहायक 72 श्री नीतेश अग्रवाल
कराधान सहायक 73 श्री विजय महाजन
कराधान सहायक 74 श्रीमती संपदा श्रीवास्तव
कराधान सहायक 75 श्री कमलेश महदोरिया कराधान सहायक ( सश्रेय )
कराधान सहायक 76 श्री वीरेन्द्र कुमार सेन
कराधान सहायक 77 कु. चितिमंजुषा गर्ग
कराधान सहायक 78 कु. नीलम कठोरिया
कराधान सहायक 79 कु. दीपमाला सैनी
(3) (2)
(1)
कराधान सहायक 80 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
कराधान सहायक 81 श्री मुदित अग्रवाल
कराधान सहायक 82 कु. पिंकी घंघोरिया
कराधान सहायक 83 कु. ललिता गर्ग
कराधान सहायक कु. प्रतिभा किरन
84
85
कराधान सहायक श्रीमती बीनू तोमर
86 श्रीमती जया शर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कराधान सहायक 87 श्री सनत कुमार जैन
88 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय).
89 श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
90
कराधान सहायक श्री शंकर जुमनानी
91
कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत
92
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री दामोदार धाकड़
93
कराधान सहायक श्री सुरेन्द्र कुमार गोस्वामी
कराधान सहायक 94 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह
रीवा संभाग
95 डॉ. दिलीप कुमार सिंह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
इन्दौर संभाग
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 96 कु. वर्षा पुर्विया
97
कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्री अजय कुमार पारस
कराधान सहायक 98 श्री विशाल ललावत
कराधान सहायक 99 श्री राकेश जैन
100
कराधान सहायक (सश्रेय) श्री भूपेन्द्र मण्डलोई
101
कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्री सुदीप पाटिदार
कराधान सहायक श्री राजेन्द्र बडुल
102
कराधान सहायक कु. अलका बात्री
103
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 104 श्री सुरन्द्र सिंह रावत
डॉ. प्रेम परमार
कराधान सहायक 105 2592
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2)
(3) 106 श्रीमती दीपिका नवलखे
कराधान सहायक 107 श्रीमती अनिता वर्मा
कराधान सहायक 108
कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्रीमती आशा सुरहरे
कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्रीमती रेणूका श्रीवास्तव
109
कराधान सहायक कु. लता जोशी
110
कराधान सहायक ( सश्रेय ) कु. अनुराधा चौहान
111
श्री मोहन कोठे
112
कराधान सहायक 113
कराधान सहायक श्री दिनेश डुडवे
114 श्री आशीष वर्मा
कराधान सहायक 115
कराधान सहायक श्री दिलीप कुमार गुप्ता
116
कराधान सहायक श्री प्रकाश कुमार अहिरवार
कराधान सहायक कु. बबीता मरमट
117
कराधान सहायक कु. मीनाक्षी वास्कले
118
कराधान सहायक कु. शर्मिला मीणा
119
120
कराधान सहायक श्रीमती तृप्ति शाह
कराधान सहायक कु. पुष्पा निंबोरिया
121
कराधान सहायक कु. टीना निंबोरिया
122
कराधान सहायक कु. आशा वर्मा
123
कराधान सहायक कु. सोनू जोरम
124
कराधान सहायक कु. ऊषा बड़ोले
125
कराधान सहायक कु. रागिनी अजमेरा
126
कराधान सहायक कु. मीनाक्षी नागेन्द्र
127
श्री राजेन्द्र सिंह डाबर
128
कराधान सहायक श्री इन्दर सिंह चौहान
कराधान सहायक 129
130
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री विपिन चौधरी
131
कराधान सहायक श्री रणछोड़ भावर
कराधान सहायक कु. संगीता कटारा
132
डॉ. विशाल महाजन
133
कराधान सहायक डॉ. निलेश महाजन
134
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक कु. ममता परिहार
135
श्री मोहन औसारी
136
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
137 श्री भावसिंह राठोर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
138 श्री मंगेश वावगे
कराधान सहायक
(3) (2)
(1)
श्री संतोष सोलंकी
139
कराधान सहायक 140 श्री जयपाल निरवाल
कराधान सहायक 141
कराधान सहायक श्री नर्मदा प्रसार इस्केल
142 श्री संजीव वर्मा
कराधान सहायक
कराधान सहायक 143 श्री सजन खत्री
श्री राजाराम कनौजे
144
कराधान सहायक
कराधान सहायक कु. शकुन्तला बामनिया
145
146
कराधान सहायक श्री राजेन्द्र कुमार बोरासी
कराधान सहायक श्री मुकेश परमार
147
श्रीमती तरंग श्रीवास्तव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 148
कराधान सहायक सुश्री प्रियंका तोमर
149
कराधान सहायक सुश्री हेमलता सुनहरे
150
कराधान सहायक सुश्री सीमा चौकसे
151
सहायक वाणिज्यिक कर डॉ. विरेन्द्र मुजाल्दे
152
अधिकारी.
153
कराधान सहायक श्री रोहिदास बालके
154
कराधान सहायक श्री मनोहर सोलंकी
श्री शीतल सिंह अजनारिया कराधान सहायक 155
कराधान सहायक श्री लवकुमार ठाकुर
156
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री आशीष काबरा
157
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सुभाष कुमार बुनकर
158
श्रीमती आशा गीते
159
कराधान सहायक श्री राजेश कश्यप
160
कराधान सहायक ( सश्रेय) 161
कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री दीपक अग्रवाल
कराधान सहायक श्री लाखनसिंह सिसोदिया
162
श्री दीपक मांझी
163
कराधान सहायक ( सश्रेय ) 164
कराधान सहायक (सश्रेय ) श्री राजेश कुमार जैन
श्री राजकमल चौधरी
कराधान सहायक 165
166
कराधान सहायक (सश्रेय) श्री चन्द्रेश गौड़
श्री महेन्द्र चौहान
कराधान सहायक 167
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1
कराधान सहायक श्री राकेश कुमार पवार
2
कराधान सहायक श्री बलवन्त सिंह यादव भाग 1 ]
2593
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(2)
(1)
(3) 3 श्रीमती नेहा अर्मो
कराधान सहायक 4
कराधान सहायक कु. प्रीति धुर्वे
5 श्री मानसिंह लोधी
कराधान सहायक 6
कराधान सहायक श्री. विजय कुमार रघुवंशी
कराधान सहायक 7 श्री सेतु सिंह
8
कराधान सहायक श्री सतीश सूर्यवंशी
9 श्री रत्नेश भदौरिया
कराधान सहायक 10
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार इंगले
11 श्री दिगम्बर प्रसाद दशरिये वाणिज्यिक कर निरीक्षक
ग्वालियर संभाग
कराधान सहायक 12 श्री बृजेश कुमार प्रजापति
रीवा संभाग
13
कराधान सहायक श्री नरेश कुमार पाल
14 श्री शैलेन्द्र पाण्डेय
कराधान सहायक 15
कराधान सहायक श्रीमती पूनम तिवारी
इन्दौर संभाग
16
कराधान सहायक श्री रतन सिंह सुनार
17 श्री नारायण जामोद
कराधान सहायक
कराधान सहायक 18 कु. सरिता रावत
कराधान सहायक 19 कु. अनविक्षा परमार
कराधान सहायक 20 श्री सुमित डावर
21 श्री कैलाश नरगांवें
कराधान सहायक
कराधान सहायक 22 कु. सुचित्रा अचाले
23
कराधान सहायक श्रीमती सुषमा निगंवाल
कराधान सहायक 24 श्री संजय कुमार जायसवाल
कराधान सहायक 25 कु. चंचल अवासिया
कराधान सहायक 26 कु. रीना उईके
कराधान सहायक 27 श्रीमती ज्योति सिंह
28 श्री मेहताब सिंह
कराधान सहायक
(3) (2)
(1)
कराधान सहायक 29 श्री धनसिंह डावर
30
कराधान सहायक श्री संजय कुमार मीणा
कराधान सहायक 31 श्री प्रवीण गंगारेकर
32 श्री आनंद यादव
कराधान सहायक 33
कराधान सहायक श्री महेन्द्र सिंह खोड़िया
34
कराधान सहायक श्री देवसिंह सोलंकी
35
कराधान सहायक श्री बालमुकुन्द पंवार
36 श्री जतनसिंह निगंवाल
कराधान सहायक
कराधान सहायक श्री बृज किशोर सिंह
37
38
कराधान सहायक श्री योगेश मेहदेले
कराधान सहायक 39 श्री सुनील राने
कराधान सहायक 40 श्री अशोक घोडेला
कराधान सहायक 41 कु. क्षमा अग्रवाल
क्र. 5106-2182 -अका- विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा , जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्रअनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास - तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में संपन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
उच्चस्तर इंदौर संभाग
1 श्री माथनसिंह उईके
सहायक संचालक ( सश्रेय )
निम्नस्तर इंदौर संभाग
1 श्री सुनील कुमार वर्मा सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.
2 श्री पुष्पेन्द्र वास्कले
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.
भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र. 5277-2200- अका विपप्र- 2012- संशोधन.- राज्य शासन द्वारा , विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) जो वन विभाग के अधिकारियों के लिए था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक4876-2200- अका- विपप्र-2012 , 2594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी , में जबलपुर संभाग में सरल क्रमांक (42 ) पर अंकित नाम श्री एस. के. खरे , वन क्षेत्रपाल है, के स्थान पर श्री एम. के. खरे , वन क्षेत्रपाल पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जून 2012 क्र. एफ. 1-3-12- रास- यू.ए. - 1-933.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के
1. प्रो. सुशांत दत्तागुप्ता,
चेयरमेन.
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.
कुलपति,
विश्व भारती ,
शांति निकेतन,
बीरभूम ( प. बंगाल) -
731235.
समिति के
2. प्रो. देबु चौधरी,
अध्यक्ष,
सदस्य.
पूर्व प्रोफेसर,
संगीत संकाय ,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.
(दिल्ली विश्वविद्यालय )
जे. ब्लाक, 1852 , प्रथम तल
चितरंजन पार्क
नई दिल्ली-110019.
3. श्री कामतानाथ
समिति के
सदस्य.
कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.
वैशम्पायन , सी -60,
समाधिया कालोनी,
ग्वालियर -474001 .
2. कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रो . सुशांत दत्तागुप्ता, बीरभूम (प. बंगाल) को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 जून 2012 क्र. एफ. 1-5-2012- रास - यू.ए.-1-956.- अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं , राम नरेश यादव, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल प्रो . मोहन लाल छीपा, ( सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष तथा पूर्व कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय , अजमेर ) निवासी 483 , एकता ब्लाक, महावीर नगर , टौंक रोड, जयपुर पिन- 302018 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो , के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.
(2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 8 ) के अनुसार शासित होंगी .
राम नरेश यादव, कुलाधिपति.
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल भोपाल दिनांक 27 जून 2012
क्र. मसमं-- 201-667.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना -2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथासंशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची- एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है: -
" अनुसूची- एक " (देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची अशासकीय अस्पताल
1. सेन्ट्रल इंडिया किडनी अस्पताल . 1572 , चंचलाबाई कॉलेज के पीछे , राईट टाउन , जबलपुर, म. प्र.
प्रभात दुबे, सचिव.
भाग 1 ]
2595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 जून 2012
क्र. 1476-1044-2012-पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात्: -
अनुसूची
क्र.
जिलों के नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
(3)
रतलाम
रतलाम
1
सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
1 . श्री राजेन्द्र बोहरा
2. श्रीमती रोहणी चौहान
No. 1476-1044-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 , the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below , for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S. No.
Jurisdiction (Revenue District)
Name of the Juvenlie Justice Borad & its Head Quarter
(2)
(3) (1)
Ratlam
1
Ratlam
Name of the Honorary Social Workers
(4)
1. Shri Rajendra Bohra
2. Smt . Rohini Chouhan
क्र. 1476-1044-2012- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात् :-
अनुसूची
क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
के नाम
अधिकारिता के अंतर्गत
आने वाले ( राजस्व- जिले )
(1)
(2)
(3) 1
रतलाम
रतलाम
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (4)
अध्यक्ष
1. श्री हिम्मत गंगवाल
2. श्री अजय भाटी
सदस्य
सदस्य
3. श्री आशीष कपूर
4. श्रीमती रेखा जोहरी सदस्य
5. श्री घनश्याम पुरोहित सदस्य 2596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
No. 1476-1044-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of the Section - 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 , the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below , for the district as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely : ---
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
S. No.
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
Jurisdiction (Revenue District)
1
-Chair Person Ratlam
Ratlam
1. Shri Himmat Gangwal
-Member
2. Shri Ajay Bhati
-Member
3. Shri Ashish Kapoor
-Member
4. Smt . Rekha Johari
5. Shri Ghansheyam Purohit -Member
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2012
एफ. 19-5-2012 - बारह-1.- खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) तथा नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां , कलेक्टर द्वारा उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रयोग की जाएंगी , अर्थात्ः- (1) खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा चूना पत्थर को छोड़कर समस्त खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों की स्वीकृति अथवा नवीकरण.
(2) चूना पत्थर की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टों के लिये स्वीकृति अथवा नवीकरण , जहाँ कि आवेदित क्षेत्र पचास हेक्टेयर सेकम हो.
(3) जब किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए, जहां खनिज रियायत पूर्व से ही प्रदान की गई है तथा उस क्षेत्र को अतिव्यापित करते हुए, कोई अन्य आवेदक ने आवदेन प्रस्तुत कर दिया है , तो ऐसे ओवदन का निपटारा नियमों के अनुसार किया जायेगा.
(4) यदि खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की अनुसूची- एक में विहित किए गए खनिजों तथा अनुसूची - एक में विहित नहीं किए गए खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और / या खनन पट्टे में विचारण के विशिष्ट क्षेत्र में साथ- साथ आवेदन किया गया है, तो खण्ड ( 1 ) तथा ( 2) में यथा उल्लिखित शक्तियां प्रयोग में नहीं लायी जाएंगी.
F. 19-5-2012 -XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act , 1957 ( No. 67 of 1957) , the State Government hereby, directs that the powers exercisable by it under sub - rule ( 1 ) of rule 12 and sub - rule ( 1 ) of rule 26 of the Minerals Concession Rules , 1960 shall be exercised by the Collector within his respective jurisdiction under the following conditions , namely :-- (1) Sanction or renewal for prospecting license and mining lease of all minerals excluding minerals specified in Schedule - I of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 (No. 67 of 1957) , and limestone .
(2) Sanction or renewal for prospecting license and mining lease of limestone where the area applied is less than fifty hectares .
(3) When for any particular area , where mineral concession is already granted and any other applicant has submitted application, overlapping that area , disposal of such application shall be done as per rules .
(4) The powers as mentioned in clause ( 1 ) and (2 ) shall not be exercisable , if minerals prescribed in the Schedule- I of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act , 1957 ( No. 67 of 1957) , and minerals not prescribed in the Schedule - I are applied together in prospecting license and /or mining lease in particular area of consideration.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा , सचिव.
2597 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 17 अप्रैल 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12-211.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन
का कारण जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग रकबा (हेक्टर में)
(2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
देवास सतवास पोखरबुजुर्ग कृषि भूमि रकबा 1.408
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने केकारण.
नोट.- भूमि का नक्शा व ( प्लान ) आदि कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र. ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 18 मई 2012
प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (3)
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
विदिशा
विदिशा
बाला बरखेड़ा
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 .
2.286 2.286
योग
बर्रो सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.बी. सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक मई 2012
2जून 2012
क्र. 61 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(1) (2) (3)
ग्वालियर ग्वालियर
0.262
अकबरपुर
योग .. 0.262
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा (काउन्टर मैग्नेट ) , ग्वालियर.
मुजफ्ता
मोतीझील से बदनापुरा पहुंच मार्ग हेतु 6 लेन रोड निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 12 जून 2012
क्र. भू-अर्जन- 20-179-प्र. क्र. 8 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि/परिसंपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि/परिसंपत्ति के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि/परिसंपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल भूमि/परिसंपत्ति
(हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
बडौद मदकोटा
शाजापुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर, ( म.प्र. ) .
कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली परिसंपत्ति बाबत्.
ग्राम मदकोटा की आबादी शासकीय भूमि सर्वे क्र. 110 में स्थित खेडा नलिया की परिसंपत्ति.
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
शाजापुर , दिनांक 21 जून 2012
क्र. भू- अर्जन - 2012-187. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.372
रूगनाथपुरा
शाजापुर शुजालपुर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग , शुजालपुर.
रूगनाथपुरा तालाब में डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण.
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2012-188.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला
ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4)
0.841
उमरसिंगी
शाजापुर शुजालपुर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग, शुजालपुर.
मकोड़ी उमरसिंगी तालाब योजना में उमरसिंगी की भूमि अधिग्रहण.
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जून 2012
प्र. क्र. 133- अ-82- वर्ष 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(5)
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
पन्ना
पवई कुटमी बंडोरा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर .
इटॉय- मैहर मार्ग के कि.मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. कुल रकबा .. 0.490 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 134- अ- 82 - वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
पन्ना
पवई पिपरियादौन
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर .
इटॉय- मैहर मार्ग के कि.मी. 20/10में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.580 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 है. कुल रकबा.. 0.693 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 135- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 2601 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना पवई सुनवारी निजी भूमि 0.600 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.
सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा.. 0.600 हे.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 136 - अ-82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना
भुडवारी
गुनौर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.
सुनवारी - मुडवारी मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.230 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.300 हे. कुल रकबा.. 0.530 हे.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 137 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(6) (1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना
मुडवारी
गुनौर
निजी भूमि 0.340 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.842 हे .
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.
सुनवारी - मुडवारी मार्ग में गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा.. 6.182 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 21 जून 2012
प्र. क्र. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के तहत गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) चंदला
टिकटई
0.934 छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर.
राजनगर- बझौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिलपुल चंदला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमिका अधिग्रहण .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राजनगर - बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिल पुल, चन्दला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , लवकुश नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 21 जून 2012
क्र. 1902- रीडर - 2012- राजस्व प्र. क्र. अ-82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
ढेबर
5.28 झाबुआ झाबुआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
ढेबर सिंचाई तालाब नर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
झाबुआ, दिनांक 22 जून 2012
पत्र क्र. 2227- भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.-.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (4) (1)
(3)
पेटलावद करवड़
झाबुआ
1.91 योग .. 1.91
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म.प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2229 - भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र.अ-82-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) पेटलावद
झाबुआ
तेजपुरा
2.93 योग.. 2.93
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 22 जून 2012
क्र. भू.अ.अ. - 2011-12 प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 2604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.59
पिपरोधा
दमोह बटियागढ़
3.59
सिहरा
बरखेरा केशव
0.70
1.08
पेमूखेडी
भटेरा
1.01
0.20
भियाना
0.51
अहरोरा
योग ..9.68 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह संभाग , दमोह.
बकायन- पिपरोधा- सकतपुर- रियाना- बम्हौरी-खडेरी योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 26 जून 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) भोपाल
छॉन
हुजूर
0.060 0.070 0.100
86/3/1 61/2/1 61/2/2 58/2
0.070
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.
भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( टोल प्लाजा निर्माण एवं ज्यामितीय कर्व सुधार, हेतु भू-अर्जन.
2605 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
54/2/1
55/1
0.160
57/1
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.
59/2
भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( टोल प्लाजा निर्माण एवं ज्यामितीय कर्व सुधार) हेत भू-अर्जन. 54/2/2
55/1
0.140
57/1
59/2
54/1
0.260
15/1
0.010
14/1
0.140
47/2/3
0.020
51/2
0.020
50/1
0.060
52/1
0.010
0.010
56/1
55/3
0.020
57/3
0.080
1.230
कुल
115/1
0.020
भोपाल
रापड़िया
हुजूर
0.120
115/2
0.010
0.020
118/1
118/3
0.010
117/1
0.050
116/3/1
0.060
116/3/2
0.030
116/4/1
0.030
116/4/2
0.030
116/4/3
0.030
0.020
116/1/2
158/1
0.200
0.630
कुल
0.030
206/5/2
मुबारकपुर
206/6
0.100
206/7
0.150
0.615
236/1
237/2
0.050
239/3/2/1
0.040 2606
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2) (3)
(6)
(4)
(5)
0.101
268/1/3/1/ 1 क
268/1/3/1/1 ख
239/2
0.060
267/2 267/2 207
234/1क
0.120
237/1 /1 क
0.090
206/1क
1.356
कुल .
3.216
कुल 03 ग्रामों का महायोग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 27 जून 2012
प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5424.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
आठनेर
0.920
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
देहगुड़
बैतूल
बाकुड़ जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक) भू-अर्जन.
संभाग क्र. 2, बैतूल.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
भाग 1 ]
2607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
प्र. क्र. 10- अ-82- वर्ष 2011-12- भू-अर्जन-5421 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)
(3)
(4)
उमरी
0.811 आठनेर
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल .
बाकुड़ जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कृषि भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 5422.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) आठनेर
0.102
कोपरा
बैतूल
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाकुड़ जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक) भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 14 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5423.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 2608
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
आठनेर
0.443
बैतूल
लालखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.
बाकुड़ जलाशय की लालखेड़ी सहायक नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक ) भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 जून 2012
क्र. 2409- प्रभू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. नं.
रकबा (हे.में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7) बिजौरा
सागर
सागर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कंजेला जलाशय के नहर एवं शीर्ष संभाग क्र. 1 , सागर . ( म. प्र. ) कार्य की शेष भूमि के भू-अर्जन बाबत्.
गाडरखेड़ा मिड़वासा रीछई
60 12 13 9 94
11.12 0.74 1.146 0.63 13.636
कुल :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है . कंजेला जलाशय के नहर एवं शीर्ष कार्य की शेष भूमि के भू-अर्जन बाबत्.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
2609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 1 जून 2012
प्र. क्र. 1 अ- 82-वर्ष- 2011-2012 - पत्र क्रमांक- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-गोटेगांव
(ग ) ग्राम- डुंगरिया, प.ह.नं. 42, नं. बं. 219 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
35/1
33/15
(2) 0.407 0.140 0.547
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 जून 2012
प्र. क्र. 2 अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- दमोह
(ग) ग्राम-चंदौरा
हेक्टेयर.
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टे. में)
(2)
0.41
(1) 59 60
0.10
0.40
248/4
योग : 0.91
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चंदौरा जलाशय योजना हेतु.
( 3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 19 जून 2012
क्र.2235 भू-अर्जन 2012 प्र . क्र. 02- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- दलौदा 2610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(ग) नगर/ ग्राम- चौसला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हैक्टेयर.
ग्राम-चौसला
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हैक्टेयर में)
(2)
(1)
582
0.10 योग .. 0.10
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम चौसला तालाब निर्माण के रास्ते के लिए.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय में मन्दसौर के भू-अर्जन अधिकारी के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 22 जून 2012
क्र. 685 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- झिरन्या
(ग ) ग्राम- पिपरखेड़ नाका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.284 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.054
230/1
0.072
231/1/4
0.187
231/1/2
0.579
197/2
(2)
(1)
0.058
197/5
0.051
179
0.034
198
0.058
178/1 , 178/4
0.058
178/2
0.068
178/3
0.065
177
1.284
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खजूरी तालाब योजना की नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 684 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- महेश्वर
(ग ) ग्राम-पिपल्याखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर
खसरा
रकबा (हेक्टर में )
(2)
0.070
167/1
0.100
नम्बर (1) 138
योग .. 0.170
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिय भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 25 जून 2012
पत्र क्र. - 1768- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- उसरहा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.678 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में)
(1)
(2)
1241
0.056
1242
0.243
1243
1.567
1244
0.812
योग
2.678
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम उसरहा कोठार ( रामस्थान ) तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. - 1770 -प्रशा.-भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- खम्हरिया तिवरियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.728 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
106
0.130
107
0.080
0.329
108
0.026
56 मेड़
0.216
55
0.425
39
0.044
40 मेड़
0.308
41
0.044
43मेड़
0.320
45
44
0.038
0.032
21 मेड़
22
0.592
1.776
19
29
1.512
योग 5.840
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम खम्हरिया तिवरियान तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. - 1772- प्रशा.-भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 2612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- महिदल खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
2
0.060
3
0.145
0.128
100/1 ग/2
0.333
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम महिदल कला तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. - 1774 - प्रका. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- मटेहना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.384 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
37
0.264
36
0.022
35
0.344
34
0.026
(2)
(1)
0.400
33
0.030
32
0.512
26
0.026
27
124
0.448
0.016
123
0.296
120
योग
2.384
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्रमांक- 1776-- प्रशा.-भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- बेला कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.294 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.118
642
0.016
728
0.160
745/1963/ 1 ख /2
0.294
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ( क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम बेला कोठार तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2613
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्रमांक- 1778- प्रशा.- भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- महिदल कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.436 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
576/1/2
(2) 0.068
576/2
0.068
0.200
629
648/1188
योग
0.100 0.436
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ( क) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम महिदल कला तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्रमांक - 1780 - प्रशा.-भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- मझियार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.359 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
367
0.072
426
0.003
570/1 ख
0.124
0.120
553/2
492/2ख
योग
0.040 0.359
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- (क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम मझियार तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमिके अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्रमांक - 1782 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम - बिरहुली
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.664 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
707
0.164
0.060
708
703
0.064
0.040
697
0.043
656
657
0.012
0.084
658
0.068
659
0.080
660 2614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2)
651
0.002
661
0.020
802
0.027
योग
0.664
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. - 1784- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम - गाजन कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.426 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
92
0.086
47
0.112
33
0.068
104
0.168 योग 0.426
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-(क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम गाजन कोठार तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. - 1786- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- सकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.548 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.125
953
0.012
955
0.160
956
0.072
958
986
0.008
0.536
987
0.012
988
0.102
440
306/1028
0.010
307
0.080
0.094
861
862
0.034
0.006
863
864
0.150
858/1055
0.176
0.048
900/1046
900
0.056
901
0.008
0.002
897
883/1063
0.052
884/1064
0.096
885/1065
0.040
0.056
886/1066
887/1067
0.048
888/1068
0.040
0.142
889/1069
0.071
889 भाग 1 ]
2615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2)
0.134
890
891
0.068
769
0.016
677/1
0.049
677/2
0.045
योग
2.548
( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. - 1788-प्रका. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- चक मुरार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
126
0.040
25
0.004
26
0.040
27
0.028
29
0.485
31
0.020
44
0.005
124
0.028
45
0.050
46
0.096
97
0.064
0.080
98
(2)
(1)
0.080
95
0.076
99
1.096
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. - 1790- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- देवमऊदलदल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.221
2031
0.014
289
2167/1
0.056
1750/2
0.089 0.380
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम देवमऊदलदल तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र.- 1792- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- बम्हौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.637 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.285
95
187
0.108
188/1 , 188/2 ,
0.108
188/3क, 188/3 ख
0.168
192/1 , 192/2
193
0.168
0.288
202/1 , 202/2
0.015
203/1 , 203/2
216
0.030
0.252
217/1 , 217/2
221
0.096
222
0.030
223
0.030
0.532
224/1 , 224/2
225
0.112
228
0.160
229
0.056
0.288
242/1 , 242/2
243
0.024
244
0.304
0.090
255/1 , 255/2
256/1
0.121
256/2
0.024
0.010
257/1 , 257/2
258
0.177
259
0.020
(1)
(2)
0.300
260/1 , 260/2
332
0.163
351/1 , 351/2 ,
0.058
351/3 , 351/4
0.064
352/1, 352/2
353
0.180
354/1/1 , 354/1/2 ,
0.070
354/2, 354/3
355
0.036
398/1 क, 398/1 ख ,
0.016
398/1 ग, 398/2
399
0.094
0.240
400
401
0.120
0.010
402
0.180
403/1 , 403/2 , 403/3
405
0.073
406
0.028
407
0.065
0.180
408
0.120
409
410
0.040
723
0.084
0.020
724
योग
5.637
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 25 जून 2012
क्र. भू-अर्जन-93-(अ-82 ) 2011-12-186/3.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
2617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- कुकर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 29.350 हेक्टेयर.
सर्वे
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
शीर्ष कार्य निजी भूमि
3.710
296
291
1.910
288
1.000
0.920
312
319
1.580
307
0.210
310
1.360
308
1.160
290
1.560
292
0.820
0.400
298
301
0.200
302
0.200
313
1.580
319
1.050
320
3.100
बॉयी तट नहर कार्य निजी भूमि
205
0.050
295
0.680
322
2.140
294
0.170
293
0.030
0.200
281
259
0.260
102
0.160
53
0.040
0.030
269
264
0.130
266
0.120
267
0.160
98
0.060
99
0.160
0.240
101
89
0.140
(2)
(1)
0.170
91
0.080
87
0.140
24
0.200
28
0.120
33
0.080
336
34/2
0.080
0.070
34/1
47
0.200
0.100
348
0.140
52
0.100
6
0.090
347
0.050
192
191
0.040
174
0.040
175
0.050
0.050
178
0.070
158
153
0.070
157
0.100
दॉयी तट नहर कार्य निजी भूमि
0.020
223
0.090
324
248
0.350
247
0.190
0.060
228
0.110
225
232
0.050
335
0.120
339
0.180
0.090
341
343
0.110
0.070
349
211
0.150
0.100
209
योग निजी भूमि 29.350
शासकीय भूमि
1.960
31.310
311 , 309 , 300 , 287 , 283, 9 , 332, 229 , 227, 337 , 208 महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुकर्रा जलाशय शीर्ष नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
2618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र. भू- अर्जन-77-( अ-82 ) 2011-12-187-अ.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बघरेली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.730 हेक्टेयर.
सर्वे
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
निजी भूमि
6
0.190
11
0.500
12
0.720
20
0.080
21
0.080
22
0.560
23/1
0.050
24
0.170
19
0.330
23/3
0.050
2.730
योग निजी भूमि .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पिण्डरूखी डायवर्सन शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-60-( अ-82 ) 2011-12-188-अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- शर्मापुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-28.670 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
निजी भूमि
15
2.780
1.380
16
1.070
17
1.860
19
20
1.100
1.450
21
1.640
22
24
2.610
32/1
0.590
0.600
32/2
33
1.300
9
0.160
0.150
0.140
11/2
12/2
0.070
0.420
13
0.080
44
0.260
45
47/1
0.070
47/2
0.070
0.180
57
0.180
58
0.310
59
61/2
0.030
62
0.130
63
0.170
18.800
योग निजी भूमि .
शासकीय भूमि
14
0.290
0.250
18
0.290
23
25
0.100
26
0.320
4.320
27
28
0.660
29
2.760
30
0.170
0.110
31
0.260
34
0.070
8 भाग 1 ]
2619
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(2)
(1)
14
0.050
46
0.080
0.080
48
0.030
49
61/1
0.030
9.870
योग शासकीय भूमि.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोरखपुर जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-26-(अ -82 ) 2011-12-189-अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम - मोरचा रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.780 हेक्टेयर.
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
सर्वे नम्बर (1)
(2)
निजी भूमि
203
0.030
294
0.200
293
0.170
287/2
0.070
287/1
0.080
295
0.080
297
0.110
312
0.200
310
0.180
0.260
309
291
0.040
(2)
(1)
0.070
209
0.160
215
0.020
216
166
0.110
योग निजी भूमि . 1.780
शासकीय भूमि
0.290
311 , 308 , 307
2.070 कुल योग भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टिकरिया (सिलहरी ) जलाशय नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जून 2012
क्र. 4452- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- मोहखेड़
(ग ) नगर/ ग्राम- इकलबिहरी प. ह. नं. 56/62 ब. नं. 34 रा. नि. मंडल- इकलबिहरी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.202
573/1
574/2
0.225 2620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2)
0.040
1019
1021
0.045
1039
0.110
1040/2
0.400
1040/1
0.021
581
0.032
582/1
0.040
1041/3
0.219
1040/5
0.011
1040/3
0.014
1040/4
0.006
योग 01.365 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4453 - भू- अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-मोहखेड़
(ग) नगर/ग्राम- लिंगा प. ह. नं . 47 , ब. नं. 521 रा. नि. मंडल - इकलबिहरी .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
108/1
0.450 योग .. 0.450 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र. 4454- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
( ग ) नगर/ग्राम- ब्राम्हण पिपला, प. ह. नं. 57/25, ब. नं. 265, रा. नि. मंडल-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.543 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 353/1 353/3 353/4
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.198 0.341 0.004 योग 0.543 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4455 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- सौंसर
(ग ) नगर/ग्राम- पालोरा , प. ह. नं. 59/23 , ब. नं. 241 , रा. नि. मंडल- सौंसर .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.169 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 94/2
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) 0.169 योग 0.169 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
2622
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र. 4456- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग ) नगर/ ग्राम- कुड्डम, प. ह. नं. 16/5, ब. नं. 48, रा. नि. मंडल- सौंसर.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.259 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 212/5
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.259
योग . 0.259 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 4457 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- बिछवी , प. ह . नं. 10/3, ब. नं. 276 , रा . नि. मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.240 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 36/2
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.240
योग 0.240 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
क्र. 4458 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-बिछुआ
(ग) नगर/ ग्राम- भिमालगोंदी, प . ह. नं. 02, ब. नं. 361 रा . नि. मंडल-बिछुआ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.567 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा 46/2
नम्बर (1) 57/2
(हेक्टर में ) (2) 0.317 0.250 योग 0.567 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4507 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - अमरवाड़ा
( ग) नगर/ग्राम- गुरैया, प. ह. नं. 40, ब. नं. 66 रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा 2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -08.775 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
164/9
0.130
164/1
0.446
0.100
161/1
164/5
0.245
0.080
164/8
162
0.235
163
0.129
164/6
0.087
164/7
0.066
164/10
0.165
164/12
0.161
160
0.275
161/3
0.515
184/2
0.053
165/4
0.181
171
0.368
165/5
0.445
170
0.239
148/12
0.303
0.627
148/5 , 149/5 , 150/5 , 151/5 , 152/5 , 153/5 ,
154/6
148/4 , 149/4 , 150/4 , 0.886
151/4, 152/4 , 153/4 ,
154/5 2624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1) .
(2)
168
0.231
161/2
0.370
166/2
0.270
165/ 1 ग
0.093
333/6
0.035
304/2
0.045
307/1-2
0.105
312/1
0.090
333/5
0.045
308
0.075
137/7
0.060
0.060
333/3 , 333/4
311/2
0.045
0.098
311/4
310/2
0.045
310/1
0.045
311/1
0.010
304/1
0.035
0.060
304/5
0.135
354/1 , 356/1
0.060
354/4 , 355/2 , 356/2
354/5
0.040
362
0.225
365/3
0.030
0.120
363/2, 364
0.135
363/1 , 392
0.030
298/4
298/5
0.060
394/4
0.020
298/6
0.020
0.035
394/5
393/2, 294/2 , 296/ 1 ख ,
0.050
296/2ख , 297/2
0.090
96/2, 98/2
99/4
0.082
70/2
0.090
योग . 08.775 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- गुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4508- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- पिंडरईसराफ, प. ह. नं. 01 , ब. नं. 166 रा. नि. मंडल- चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.273 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
138/2
0.025
137/3
0.101
0.416
129/1 , 132, 133
64/4
0.202
0.605
146/1
0.020
190/2
137/2
0.101
41/4
0.101
0.135
233/8
0.067
233/9
231
0.120 भाग 1 ]
2625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(2)
(1)
233/7
0.130
209
0.070
138/3
0.025
233/10
0.090
233/12
0.065
योग . 02.273 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिंडरई सराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 जून 2012
क्र. 893 - वाचक-प्र . क्र. 15-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील - मनावर
(ग ) ग्राम- कुवाली ( पूरक प्रकरण )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 3.290 हेक्टर .
सर्वे नं.
निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
185/1/3
0.030
185/1/4
0.190
0.065
201/1 /1 क
0.065
201/1 / 1 ख
0.110
318/2
201/2
0.021
0.110
318/1
200
0.075
0.030
199
186/1
0.090
291/2
0.120
186/2
0.045
321/2
0.210
0.030
186/3
189/2
0.010
0.320
195/1
291/3
0.175
0.112
290/1/6
0.220
0.105
289/1/1
0.105
289/1/2
289/1/3
0.105
0.015
203
206/1
0.506
107/1/2
0.416
0.010
3.290
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय-12 की आर. डी. 5060 से 6070 मी. एवं डी. व्हाय -13 की लेफ्ट माईनर-1 के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
2626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 29 जून 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-6-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- बांधवगढ़
(ग) ग्राम का नाम-टिकरिया, रकबा 4.576 हे . , धमनी
रकबा 7.388 हे . , बोदली रकबा
2.466 हे . , प.ह.नं. 42 एवं 43 .
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-अशासकीय भूमि 14.43 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
ग्राम- टिकरिया शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु 411/1
0.133
412/1
0.165
413/1
0.500
411/2
0.132
412/2
0.165
413/2
0.500
411/3
0.132
412/3
0.165
413/3
0.500
417
0.356
(2)
(1)
0.567
403
0.245
400
0.150
405
401
0.800
मुख्य नहर निर्माण हेतु
412/1
0.012
411/1
0.010
412/2
0.012
0.010
411/2
0.012
412/3
0.010
411/3
योग .. 4.576
ग्राम- धमनी शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु
0.230
131/2
0.700
143
0.500
126/1
0.500
126/2
129/1
1.623
0.886
129/2
132
0.939
1.056
128
110
0.350
0.400
109
मुख्य नहर निर्माण हेतु
414/1
0.040
414/2
0.040
0.100
412
0.012
416/1
0.012
416/2
योग .. 7.388
ग्राम-बोदली नहर हेतु
2
0.040
4/2
0.150
0.072
7
12
0.020
0.040
13
0.040
11/2
0.020
0.065
19/1
19/2
0.065
20
0.035
0.020
20/435/1 भाग 1 ]
2627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(2) (1)
20/435/2
0.020 38
0.060 32/1
0.010 46/1
0.050
0.055 37
46/2
0.050 46/3
0.010 46/4
0.050 54/1
0.015 54/2/1
0.015 54/2/2
0.015 47/1
0.020
मुख्य नहर निर्माण हेतु
0.010 47/2क
47/2ख
0.010 47/3
0.020 7
0.080
0.080 309
8
0.040 9/1
0.040 9/2
0.040 26
0.100 210
0.065 215
0.050 229
0.010 230
0.015 212
0.065 213
0.070 214
0.075
0.070 216
0.050 219/1
224
0.040 219/2
0.050 231
0.040 226
0.008 242/2
0.050 242/1
0.050 243/1
0.020 243/2
0.020 240
0.005 203
0.112 304/1
0.032 304/2
0.032 305
0.036 306
0.044 307
0.064 308
0.036
योग .. 2.466 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोदली जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग उमरिया में किया जा सकता है.
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
क्र.-भू-अर्जन- 2012-05- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील - बांधवगढ़
(ग ) ग्राम का नाम- घोघरी रकबा 41.102 हे . , सर्रा रकबा 0.335 हे . , छीरपानी रकबा 0.542 हे. , बड़खेरा रकबा 0.817 हे. , प. ह.नं. 38 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल- अशासकीय भूमि 14.43 हे.
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में) (2)
नंबर (1)
ग्राम- घोघरी शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु 244/2
0.607
176/6
0.401
0.304
244/1 घ
0.202
244/1ड़
0.337
245/1 क
0.638
257/1
0.348
271/1
257/3
0.638
245/1 ख
0.338
271/2
0.348
245/1 ग
0.337
0.348
271/3
245/2
0.405 2628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2) 256/1
0.198 256/2
0.198 256/3
0.198 257/2
0.638 258
0.954 259
0.117 261/1
6.334 261/2
0.809 261/3
0.809 262/1
0.162 263/1
1.315 264/308
0.610 275
2.051 262/2
0.614 263/2
1.472 264
1.403 265
0.101 268/1
0.211 268/2
0.210 277/1
2.023 277/2
0.812 278/1
0.202 280/1
0.750 280/2
1.521 272/2
2.023 273/1
0.500 273/2
0.500 274/1
0.318 274/2
0.318 274/3
0.319 276/1
0.845 276/2
0.405
1.214 276/3
(2)
(1)
276/4
1.214
0.706
141/2क
मुख्य नहर निर्माण हेतु
176/5
0.150
176/3
0.135
175/11
0.105
0.020
175/5
0.135
175/12
0.045
175/10
175/4
0.078
175/13
0.113
102/2
0.143
0.094
72/2
0.040
91/1क
0.096
91/2
87
0.144
0.023
85/ 1 ख
85/1 ग
0.030
0.027
85/1 घ
0.040
85/1ड़
0.040
85/ 1 च
84/1
0.105
0.062
82/1
0.062
82/2
0.061
82/3
0.185
80
0.005
71/1
0.005
71/2
71/3
0.004
0.004
71/4
0.035
79/1क
0.035
79/1 ख
.0.038
79/2क
0.039
79/2ख
78
0.013 भाग 1 ]
2629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2) 77/2
0.053 72/1
0.124 73/1ख
0.070 280/1
0.096 146/1
0.163 280/2
0.060 166/2
0.072 146/2
0.075
0.180 168/3
154/2
0.336 149/1
0.036 149/12
0.056 149/5
0.054 149/8
0.030 149/7
0.072 149/10
0.108 148/3
0.036 150/8
0.029
0.016 145
कुल योग .. 41.102 ग्राम- सर्रा , मुख्य नहर निर्माण हेतु 42/3
0.055
0.140 41/3क
41/3ख
0.140
कुल योग.. 0.335 ग्राम-छीरपानी , मुख्य नहर निर्माण हेतु 80/1
0.080 79/1
0.077 81/1क
0.040 81/1 ख
0.040 78
0.127 75/113
0.090 75
0.088
योग.. 0.542 ग्राम - बड़खेरा , मुख्य नहर निर्माण हेतु 217
0.135
220
0.097
0.055
218
0.060
221
201/2
0.125
0.030
209
202
0.080
207
0.040
204
0.065
175
0.100
0.030
177/2
योग.. 0.817
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरी जलाशय योजना ( शीर्ष एवं नहर) निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर (ख ) तहसील- लवकुशनगर 2630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
(ग ) ग्राम- मुड़ेरी उत्तरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि- 2.200 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
884
0.025
885
0.220
886/1
0.068
886/2
0.112
893
0.080
894
0.156
895/1/1
0.005
895/1/2
0.088
895/2/2
0.088
896
0.104
897
0.005
898
0.010
899
0.277
907
0.072
0.248
908
912
0.096
916
0.180
919
0.005
920/1
0.172
0.010
920/2
921
0.042
922
0.080
939
0.052
973
0.005
योग . 2.200
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- रतनपारा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि-1.544 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
49/3
0.130
51
0.090
0.007
52
0.250
53
0.150
55
57/1
0.010
0.332
59
0.150
60
63
0.100
68
0.090
70/1
0.010
84
0.045
86
0.085
0.020
87
0.005
88
89
0.070
योग . 1.544
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.
(3) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत भाग 1 ]
2631
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग ) ग्राम- सलैया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि-2.162 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
105
0.045
109
0.072
112
0.162
116
0.047
117
0.040
118
0.076
119
0.005
120
0.030
121
0.163
122
0.144
143
0.196
148
0.012
149
0.058
150
0.108
165
0.033
170
0.202
174
0.030
266
0.144
269
0.247
270
0.106
103/4/1
0.007
166/1
0.137
166/2
0.008
177/1
0.090
योग . 2.162
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.
(3) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 25- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम- भवानीपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि-1.870 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
312
0.018
314/2
0.070
0.070
314/3
0.080
314/4
320
0.120
0.115
321
0.065
322
0.228
324
350
0.010
0.081
351
352/1
0.072
0.010
356
357
0.173
0.015
358
414/1
0.209
415
0.100
0.050
418
419
0.122
0.054
420
427
0.100
428/1
0.108
योग 1.870
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 3 जुलाई 2012
क्र. 485 - भू- अर्जन-12-प्र. क्र. 2- अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- देवास
(ग) ग्राम- हिरली
लगभग क्षेत्रफल- 21.407 हेक्टयर.
(घ)
सिंचित क्षे . असिंचित क्षे. प्रभावित सर्वे नम्बर
रकबा
(है. में) (1)
(2)
(3)
(4) 43/1
43/2
43/3
3.278
0.000
3.728 43/4/1
43/4/2
43/4/3
45/1
45/2
0.672
0.000
0.672 45/3
45/4
46/1
0.000
0.462 0.462
46/2
46/3
46/4
47/1
0.624
0.000
0.624 47/2
47/3
47/4
(1)
(2)
(4)
(3)
48/1
48/2
0.000
0.938 0.938
48/3
48/4
49/1
49/2
49/3
49/4
49/5
0.000
49/6
0.422
0.422 49/7
49/8
49/9
49/9/1
49/9/2
66
0.076
0.000
0.076
0.000
0.435 0.435
67/1 , 67/2
0.201
71
0.000
0.201 72/1
0.000
0.091
0.091 72/2/1,
72/2/2
0.096
0.000
0.096 74/1 , 74/2
0.844
0.000
0.844 75/1 , 75/2
76
1.278 1.278
0.000
0.000
0.583 77
0.583
0.000
78
0.745
0.745 79
0.000
0.190 0.190
81
0.000
0.130 0.130
0.110
82
0.000
0.110 0.038
0.000
0.038 83
84
0.000
0.041 0.041
0.156 151
0.156
0.000
152
0.140
0.000
0.140 154
0.000
0.192
0.192 0.520
0.000
0.520 155
0.000
1.010 1.010
156
0.000
0.440 0.440
157/1
0.870
157/2
0.000
0.870 0.260
158
0.000
0.260
0.000
159
0.532 0.532
0.300 0.300
160
0.000
0.430
0.000
161
0.430
0.000
162
0.970
0.970
0.000
163
1.410
1.410
0.000
0.277 0.277
164/1 , 164/2
0.000
0.104 166
0.104
0.024 167
0.024
0.000 भाग 1 ]
2633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
(1)
(2)
(4)
(3)
173
0.224
0.000
0.224 174/1
174/2
0.744
0.000
0.744 174/3
0.000
0.324
0.324 175/1 , 175/2
184
0.236
0.000
0.236 0.540
0.000
185
0.540
0.000
21.407 योग .. 21.407
(2) सार्वजनिक प्रयोजन - सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 491 - भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- देवास
(ग) ग्राम- अंतरालिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.141 हेक्टेयर.
सिंचित क्षे . असिंचित क्षे. प्रभावित सर्वे नम्बर
(2)
(3)
रकबा (है. में) (4)
0.000
1.013
1.013 (1) 2/1/1 , 2/1/2 , 2/2, 2/3 , 2/4
3
0.296
0.000
0.296 4
0.216
0.000
0.216 5
0.657
0.000
0.657 10
0.143
0.000
0.143 19
0.235
0.000
0.235 21
0.024
0.000
0.024 23
0.595
0.000
0.595 0.567
24
0.000
0.567 0.728
25
0.000
0.728 27
0.329
0.000
0.329 0.140
28
0.000
0.140 29
0.000
1.018
1.018 30
0.000
0.180
0.180
0.000
योग .. 6.141
6.141 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 455 - भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 4-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- देवास
(ग) ग्राम- देवर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.882 हेक्टेयर .
असिंचित क्षे.
सिंचित क्षे .
प्रभावित सर्वे नम्बर
रकबा
(है. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.000
1.81 410/1 , 410/2 1.81
0.000
411
1.428
1.428 413
0.000
0.713 0.713
0.000
1.32 414
1.32
0.000
1.09 416
1.09
0.20
0.000
417
0.20
0.000
0.13
436
0.13
0.92
0.000
0.92
437
0.000
0.016
0.016 438
0.000
0.56 0.56
418/1 , 418/2
0.000
0.015 0.015
419
0.000
0.68 409
0.68
0.000
8.882 योग . 8.882
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचंद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 21 जून 2012
क्र. 663- गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में 28 दिवसीय प्रशिक्षण" First Phase Institutional Training Programme for the newly appointed Civil Judges , Class- II " (2012 Batch) (35 Civil Judges ) , जो दिनांक 2 जुलाई 2012 से 28 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 2 जुलाई 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 2 जुलाई 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 के मुख्य द्वार पर टैम्पो ट्रैक्स/जाइलो वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी , जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर , स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 14 जून 2012
क्र. 634-गोपनीय- 2012- दो- 3-78-2009.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्रीमती आरती आर्य, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सीहोर का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्रीमती आरती आर्या दुबे " आत्मजा श्री विनोद कुमार दुबे किया जाता है.
उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे .
भाग 1 ]
2635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
जबलपुर , दिनांक 15 जून 2012
क्र. 639-गोपनीय- 2012-दो-3-157-2009.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री ढीमरा कवड़े , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खातेगांव जिला देवास का नाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री दीपराज कवड़े " पिता श्री गरीबा कवड़े किया जाता है .
उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे .
क्र. 641 -गोपनीय- 2012- दो-3-45-2011.--उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री दिनेश कुमार दांगी , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , इटारसी जिला होशंगाबाद का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री दिनेश कुमार सिंह " पिता श्री एस. एस. दांगी किया जाता है .
उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर , दिनांक 20 जून 2012
क्र. C-4937-दो- 2-11-2005.- श्री एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इन्सपेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 मई 2012 से दिनांक 8 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666-इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनाक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 24 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
जबलपुर , दिनांक 21 जून 2012
क्र. C -4961-दो-2-11-2005 .- श्री एम. के. मुदगल , तत्कालीन रजिस्ट्रार ( प्रशिक्षण/परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- बी-7375 , दिनांक 18 अक्टूबर 2008 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 अक्टूबर 2008 से दिनांक 17 अक्टूबर 2008 तक पांच दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 22 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
जबलपुर , दिनांक 22 जून 2012
क्र. C - 5023-दो- 3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र सिंह , रजिस्ट्रार (व्हीएल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 मई 2012से दिनांक 8 जून 2012 तक ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. की सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2009 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-3- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8-8-2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. C- 5025-दो-3-97-2009.-श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डीई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 मई 2012 से दिनांक 4 जून 2012 तक सात दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिये एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2009 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666/21 - ब ( एक ) 2011, दिनांक 8-8-2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
जबलपुर , दिनांक 20 जून 2012
क्र. C-4933-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, अपर जिला न्यायाधीश/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के 2636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C -4938- दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , जे. ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 24 मई 2007 से दिनांक 23 मई 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 22 जून 2012
क्र. C- 5017- दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री एच. यू. अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी-चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस- ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री एच. यू. अहमद सेवानिवृत्त 17-12-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2011 3. नियुक्ति दिनांक 17-12-81 से : 5 वर्ष 2 माह 21 दिन दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-87 से : 24 वर्ष 9 माह 22 दिन सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 5×15=75 दिन अवकाश की पात्रता
अवधि हेतु समर्पण ( 1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
24 = 12 × 15 = 180 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :
अवकाश की पात्रता
अवधि हेतु समर्पण ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
: 1 × 7=7 दिन टीप:-खण्ड माहों की अवधि
यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए .
: 262 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 90 दिन
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान
लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 172दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोटः- मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-3- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897- इक्कीस- ब- (एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 5019- दो-3-420-80- भाग दस. श्री जे. एस. क्षत्रिय , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31 जनवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 150 दिवस ( एक सौ पचास दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के भाग 1 ]
2637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री जे. एस. क्षत्रिय , सेवानिवृत्त 9-3-1983 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2012 3. नियुक्ति दिनांक 9-3-1983 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. : 4 वर्ष
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 24 वर्ष 10 माह 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि : 4×15=60 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4) में अंकित अवधि : 24 = 12 × 15 = 180 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण : 240दिन की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया : 90दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश 150 दिन समर्पण की पात्रता.
नोट:- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) -19-03- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C-5021-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री जे. पी . पाराशर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31 मार्च 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19- 03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार. गणना- पत्रक
1. श्री जे . पी. पाराशर, सेवानिवृत्त 15-10-1979 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2012 3. नियुक्ति दिनांक 15-10-1979 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. : 7 वर्ष 4 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 25 वर्ष 21 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि : 7× 15= 105 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24 = 12 × 15-180 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
2638
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012
टीप:- खण्ड माह की अवधि यदि 1 ×7 = 7 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए
292 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया : 120दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 172 दिन. समर्पण की पात्रता
नोटः- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) -19-03- इक्कीस- ब- ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 20 जून 2012
क्रमांक 659 -गोपनीय- 2012- II- 2-33-57 (Pt . - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्र. अधिकारी का नाम
(1)
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1 श्री ऋषभ कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर . प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 11 जून 2012
क्रमांक 621 - गोपनीय- 2012- दो-3-30-2012.- कुमारी रमा शिवहरे, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , भोपाल का विवाह श्री जयंत मित्तल के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी रमा शिवहरे " के स्थान पर " श्रीमती रमा जयंत मित्तल " पति ' श्री जयंत मित्तल , परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
क्रमांक 623 - गोपनीय - 2012 - दो- 3-32-2012 .- सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , जबलपुर का विवाह श्री जीतेन्द्र कुमार अग्निहोत्री के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल " के स्थान पर " श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री " पति श्री जीतेन्द्र कुमार अग्निहोत्री परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 14 जून 2012
क्रमांक B -1122-दो-3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 28 मई 2012 से दिनांक 8 जून 2012 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 9 जून 2012 से दिनांक 15 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
2639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012
जबलपुर, दिनांक 14 जून 2012
क्र. 631 - गोपनीय- 2012-दो- 3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को , जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है , और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 38 ) , दिनांक 7 जून 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
(2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) (1)
1 श्री राकेश कुमार मरावी
जबलपुर न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जबलपुर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
जबलपुर, दिनांक 18 जून 2012
क्र. 647- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
कहां से नाम
कहां को
(1)
(2)
(4)
(3)
1
भोपाल
भोपाल श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग , रजिस्ट्रार , राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
पदस्थापना के जिले
का नाम
(5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
भोपाल
सिविल जिला, भोपाल.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.