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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 06 July 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-07-06.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012- आषाढ़ 15, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

( 2 ) अंतिम नियम.

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम ,

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 मई 2012

फा. क्र. 1-1-88 - इक्कीस-ब- ( एक) 3602-3603-011-1613- 12.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का. सं . 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक1- 1--88- इक्कीस- ब ( एक, दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक

2577

तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र

सेशन न्यायाधीश/

अनु

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

क्रमांक

(2)

(3) (1)

"25

कटनी.".

प्रथम अतिरिक्त सेशन

न्यायाधीश, कटनी

F. No.1-1-88 - XXI - B ( 1 ) 3603-011-1613-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) the State Government , hereby makes the following amendment in this Department नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.

2578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

Notifications F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 6th November , 2009 namely : -

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule for serial number 25 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely

SCHEDULE

Serial

Number

Sessions Judge/Additional Sessions Judge

(1)

(2)

Local area (3) "25

Katni ." .

1st Additional Sessions Judge , Katni

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 जून 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 232-2008- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा तहसील नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्री लालमणि सिंह बघेल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 11122/2008 में पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में उनका नाम नोटरी अधिनियम , 1952 की धारा 10 ( घ ) तथा नोटरी नियम , 1956 के नियम 12 (ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है , उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है .

फा. क्र. 17 (ई ) 232-2008 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा तहसील नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्री प्रभुदयाल पाण्डेय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 11122/2008 में पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के अनुपालन में उनका नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10( घ ) तथा नोटरी नियम , 1956 के नियम 12 ( ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है , उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 108-2012 - इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 1992 द्वारा जिला मण्डला ( म . प्र. ) के लिये नियुक्त नोटरी श्रीमती मालती जैन के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच में वसीयतनामा की कूट रचना करने के षडयंत्र में शामिल होने संबंधी भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने के परिणामस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 ( घ ) तथा नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उप नियम 12 ( ख ) ( 1 ) के अन्तर्गत श्रीमती मालती जैन , नोटरी, मण्डला का नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.

अनिल वर्मा, सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मई 2012

क्र. एफ. 5-12-2011- उन्तीस-2 राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :-

जिला (3) क्रमांक (1)

नाम (2)

1

श्री डी. पी. राय

2

श्रीमती उमा शर्मा

जबलपुर श्योपुर (2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भाग 1 ]

2579

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

भोपाल , दिनांक 13 जून 2012

क्र. एफ. 5-12-2011- उन्तीस- 2- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

जिला

(3) (1)

(2)

उमरिया 1 श्री योगेश कुमार अग्रवाल

खण्डवा 2 कुमारी माया राठौर

होशंगाबाद 3 श्रीमती अंजलि मिश्रा ( गुप्ता)

4 श्रीमती उषा खरे

छतरपुर ( 2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुबोध रेगे, उपसचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जून 2012

क्र. एफ. 10-2-2012- सत्रह मेडि- 2.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-5-2011 - सत्रह- मेडि-2 , भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनों के लिये न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है . जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का पद रिक्त रहने , पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के अवकाश पर होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिले के जिला दण्डाधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु राज्य शासन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रत्येक जिले के जिला दण्डाधिकारी को भी उक्त अधिनियम के तहत् न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिसूचित करता है .

State No. F - 10-2-2012 - XVII - Medi - 2.- The Government , in exercise of the power coferred by the sub - section ( 1 ) of the Section 68 of the Food Safety and Standards Act , 2006 , has notified Additional District Magistrate of each district to be the Adjudicating Officer in his jurisdiction for the purpose of adjudication of the offences committed under the said Act vide notification No. F - 10-5-2011 - XVII- Medi - 2 , dated 4th August 2011. In order to enable the district Magistrate of the district to function as Adjudicating Officer in the event of the post of Additional District Magistrate in the district being vacant or the person posted as Additional District Magistrate in the district being on leave or unavailable for any other reason , State Government in exercise of the power conferred by the sub - section ( 1) of the Section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 , also notifies District Magistrate of each district to function as the adjudication Officer under the said Act .

भोपाल, दिनांक 18 जून 2012

क्र. एफ. 10-4-2012- सत्रह मेडि. 2.- खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय का प्रतिषेध एवं निषेध ) विनियम , 2011 के विनियम 2.2.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा दिनांक 26 मई 2012 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे उक्त विनियम के उपबंध खेसरी दाल के संबंध में लागू होंगे.

No.F - 10-4-2012 - XVII - Medi - 2 . In exercise of the power conferred by Regulation 2.2.1 of the Food Safety and Standards ( Prohibition and Restriction on Sales ) Regulations , 2011 the State Government hereby specify the 26th May 2012 as the date from which the provision of said regulation in respect Khesri Dal shall apply.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश जैन , उपसचिव.

2580

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. 2815-2011 - ए- सोलह. - मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम में नियोजन की अनुसूची के भाग -1 में सम्मिलित अनुक्रमांक 67 की प्रविष्टि को विखंडित करने के अपने आशय की सूचना देती है . किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो इस प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम , में अनुसूची में भाग -1 में, प्रविष्टि क्रमांक " 67 -किसी आंगनवाड़ी संस्था में नियोजन " का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय तिर्की , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ. 2815-11 - ए - सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय तिर्की , प्रमुख सचिव.

NOTICE

Bhopal , the 25th June 2012

No. 2815-2011 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948 ) , in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government , hereby , gives notice of its intention to rescind the entry at serial number 67 included in the Part - 1 of the Schedule of Employments to the said Act . Any objection or suggestions , which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period of 3 months from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette , will be taken into consideration by the State Government .

DRAFT OF AMENDMENT

In the said Act , in the Schedule , in part - 1 , the entry at serial number " 67. Employment in any Anganwadi institutes . " shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY TIRKEY, Principal Secy .

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जून 2012

क्र. एफ-1 ( ए) 272-86- ब- 2- दो. श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( अजाक ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( अजाक) पु. मु, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( अजाक) पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 20 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए) 76-2011- ब- 2-दो. श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक , छतरपुर को पुलिस मुख्यालय के आदेश भाग 1 ]

2581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. 1484/2012, दिनांक 7 जून 2012 द्वारा स्वीकृत दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक तेरह दिवस के अर्जित अवकाश की अवधि में वर्तमान खण्डवर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के तहत " पौढ़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड" जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा की अनुमति दी जाती है:-

( 1 ) श्री पी . एस. विष्ट स्वयं

(2) श्रीमती मीनाक्षी विष्ट पत्नी

(3 ) आदित्य सिंह विष्ट पुत्री

(4) अभिनव सिंह विष्ट पुत्र

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2012

क्र. एफ-1 (ए ) 187-91- ब- 2-दो. श्री राजेश चावला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 21 से 29 जून 2012 तक नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012- 13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार हैदराबाद, ( आन्ध्रप्रदेश ) , अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

( 1 ) श्री राजेश चावला, भापुसे स्वयं

(2) श्रीमती सुनीता चावला पत्नी

(3 ) प्रतीक चावला पुत्र

(4) कार्तिक चावला

पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेश चावला , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1 ( ए) 272-80- ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई 2011 द्वारा श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे, तत्कालीन अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार जम्मू एवं कश्मीर ( जम्मू, श्रीनगर एवं लेह लद्दाख ) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी.

(2) उक्त आदेश की कंडिका -1 में त्रुटिवश अंकित भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के स्थान पर गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार जम्मू एवं कश्मीर ( जम्मू , श्रीनगर एवं लेह लद्दाख ) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति पढ़ा जाये.

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

(4) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 से 17 अगस्त 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 , 11 , 12, 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार गोवा अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्री आर . सी . अरोरा -स्वयं

2. श्रीमती शारदा अरोरा - पत्नी

(5 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(6 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे, महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्य पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

2582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(7) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(8 ) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , महानिदेशक, होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 6 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(9 ) अवकाशकाल में श्री आर. सी . अरोरा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 10) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 28 जून 2012

क्र. एफ-1 ( ए ) 77-03- ब-2- दो .- डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर को दिनांक 5 से 13 जुलाई 2012 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) डॉ. आशा माथुर, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अखिलेश झा, भापुसे , सेनानी , आरएपीटीसी , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशा माथुर , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आशा माथुर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ -1 ( ए) 398-88- ब- 2- दो. डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम , भोपाल को दिनांक 30 जून से 13 जुलाई 2012 तक चौदह दिवस आकस्मिक अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार जम्मूकश्मीर Nubra Valley (Leh Laddakh ) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

( 1 ) डॉ. विजय कुमार

(2 ) श्रीमती प्रणति विजय कुमार पत्नी

(3 ) कु. ओशीन विजय कुमार पुत्री

(4 ) मास्टर विवेक विजय कुमार पुत्र

(2 ) उक्त यात्रा हेतु डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश ओगरे , अवर सचिव.

2583 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 मई 2012

फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-3056 -इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ- क्रमांक 17 (ई ) 83/3 /इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 6,10 और 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

अनु. क्र.

(1)

(4)

सिविल जिले का का नाम (2)

(3)

06

बालाघाट

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.

श्री आर. पी . गुप्त, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट .

10

बैतूल

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल

श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.

21

छिन्दवाड़ा

श्री आर. आर. बामनिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.

F. No. - 17- (E ) -83-03-3056 - XXI - B ( One ) -011-1408-12-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 153 (2) of the Electrictity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83 / 03 /XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette part- I , dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial numbers 6 , 10 & 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely: ---

S. No.

Name of Special Court

Name of Civil District

Name of the Judge of the Special Court

(3)

(1)

(2)

(4)

6

Balaghat

Ist ASJ , Balaghat

Shri R. P. Gupt , Ist ASJ . Balaghat 10

Betul

IstASJ , Betul

Shri P. K. Mishra , Ist ASJ , Betul 21

Chhindwara

Shri R. R. bamnia , IInd ASJ Chhindwara .

IInd ASJ , Chhindwara

2584

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-1408-12.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ- क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 6 , 10 एवं 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी क्र.

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का का नाम

(1)

(2)

(3) 06

बालाघाट

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट .

10

बैतूल

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.

21

छिन्दवाड़ा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार )

(4)

सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

सिविल जिला, छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 22 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर ) .

नोटः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. - 17- ( E ) -83-03-3056- ΧΧΙ - B ( One) -011-1408-12 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 ( 1 ) of the Electrictity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83- 03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th October , 2010 namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table for serial numbers 6 , 10 & 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE No.

Name of Civil District

Name of Special Court

(2)

(1)

(3) 6

Balaghat

Ist ASJ, Balaghat Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity area )

(4)

All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 7) .

भाग 1 ]

2585

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(2)

(3) (1)

Betul

10

IstASJ , Betul 21

Chhindwara

IInd ASJ , Chhindwara (4)

All Electricity area of Civil District Betul & Bhaisdehi ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 11 ) .

All Electricity area of Civil District Chhindwara (excluding the jurisdiction of Special Court at serial No. 22) .

NOTE:-- The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial Jurisdiction .

भोपाल , दिनांक 31 मई 2012

फा. क्र. 17- ( ई ) -43-2009-3835- इक्कीस- ब-(एक)-10-1598-1664-12.- दिनांक 31-5-2012 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-3835 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 30 मार्च, 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 एवं 29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी अनु.क्रमांक न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थान

सिविल जिले का नाम (2)

(3)

(4) (1)

बैतूल श्री संजय राज ठाकुर बैतूल

खण्डवा

खण्डवा 29. श्री गंगाचरण दुबे

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) (5)

बैतूल बैतूल

खण्डवा खण्डवा

टिप्पणी :- जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी है, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. - 17- ( E) -43-2009-3835 - XXI - B One ) -10-1598-1664 .-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 43 / 3835 /ΧΧΙ- B( One) , dated 30th March 2012 , namely : ----

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial numbers 9 & 29 and entries relating thereto , the following serial 2586

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Name of CivilDistrict

Name of Nyayadhikari

Place of Posting

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

Name of Headquarter of Gram Nyayalaya (2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

Betul Khandwa " 9 " 29

Betul Khandwa

Betul Khandwa

Betul Khandwa

Shri Sanjay Raj Thakur Shri Ganga Charan Dubey

NOTE:-Where there is one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside over each Gram Nyayalaya for 15 days respectively every month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ 11-7-2012 - तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

अनुसूची

स्वामित्व राज्य

जिला

स्थल

क्षेत्रफल

तहसील

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(2)

(8)

(6)

(7)

(9) (1)

(4)

(3)

(5)

धार

म. प्र.

धार

568

नहीं

शासकीय

प्राचीन किला

सराय तालाब

1-303 हेक्टे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव.

2587 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ 4- ए- 02-2012- ए- सोलह - मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम , के नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट उपबंध उसके कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं की श्रेणियों को लागू नहीं होंगे .

अनुसूची

स्थापनाओं की श्रेणी

निबन्धन और शर्तें

अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे

(1)

(2)

(3)

धारा 13

वे स्थापनाएं, जो रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आर.ए.आई ) की सदस्य हों.

( 1 ) किसी भी कर्मचारी से दिन में 9 घंटे से ज्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाएगा. किसी भी कर्मचारी के कार्य के घंटों की विस्तृति एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी.

(2 ) प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी में से बगैर कटौत्रा किए सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाएगा और एक माह के ऐसे अवकाशों की समय सूची सूचना पटल पर अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी और उस सूची की एक प्रति यथास्थिति संबंधित श्रम अधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को भेजी जाएगी.

(3 ) साप्ताहिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश के दिन केवल उन्हीं कर्मचारियों से कार्य लिया जाएगा जिन्होंने इस हेतु अपनी सहमति दे दी हो.

(4) पात्र कर्मचारियों को अधिक समय के लिये कार्य की मजदूरी का भुगतान मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 55 के उपबंध के अनुसार किया जाएगा.

(5 ) राष्ट्रीय त्यौहार के दिन कर्मचारी से कार्य लेने पर उसके बदले में उन्हें एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा.

(6 ) उपर्युक्त निबंधनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर दी गई उक्त छूट स्वयमेव समाप्त हो जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

2588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

भोपाल , दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ 2815-11 - ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 25th June 2012

No. F. 4A- 02-2012 - A - XVI- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 (No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby , directs that the provision of the said Act , Specified in Column (2) of the Schedule given bellow shall not apply to classes of establishment specified in column ( 1 ) , subject to the terms and conditions specified in column (3 ) thereof.

SCHEDULE

Terms and conditions

Class of Establishments

Provision of the Act which shall not apply (2)

(3)

(1)

Section 13

( 1) No employee shall be required to work for more than 9 hours in a day or 48 hours in a week. The spread over of an employee shall not exceed 12 hours in a day .

Those Establishments which are members of Retailers Association of India (RAI).

(2) Every employee shall be given one day holiday in a week without making any deductions from wages on account thereof and the time table of such holidays for a month in respect of employees shall be placed on the notice board in advance and a copy shall be sent to respective Labour Officer or Assistant labour Commissioner , as the case may be .

(3 ) The employees who have given their consent shall only be placed on duty on weekly holiday or other holiday .

(4) Wages for overtime shall be paid to eligible employees in accordance with the provision of Section 55 of Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 .

(5) The Employees working on National Holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof .

(6) In case of violation of any of the above terms and condi- tions , the exemption shall stand cancelled automatically .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh AJAY TIRKEY , Principal Secy.

भाग 1 ]

2589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 19 जून 2012

क्र. 4862-2103 - वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र - महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी , मैं सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्च स्तर उज्जैन संभाग

1 डॉ. रीना अध्वर्यु

बाल विकास परियोजना अधिकारी .

2 श्रीमती प्रीति कटारा

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

इंदौर संभाग

3 श्री रूपसिंह सिसौदिया

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

परियोजना अधिकारी 4 श्री सुनील कुमार सोलंकी

परियोजना अधिकारी 5 श्री कमल सिंह निगंवाल

6 कु. कविता चौहान

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

7 कु. पल्लवी परमार

बाल विकास परियोजना अधिकारी .

रीवा संभाग

8 श्री रामनारायण सिंह

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

होशंगाबाद संभाग

9 डॉ. कान्ता देशमुश

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2012

क्र. 5098 - अका- विपप्र-2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) जो कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4452- अका/ विपप्र/2012 , दिनांक 2 जून 2012 की जारी की गई थी, मैं आंशिक संशोधन अनुसार पढ़ा जाये है:-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3) (1)

उच्च स्तर ग्वालियर संभाग

1

सहायक संचालक ( कृषि ) श्री नवनीत कुमार गुप्ता

भोपाल संभाग

2 श्री महिपलाल उईके

सहायक संचालक ( कृषि) संशोधित अधिसूचना

सहायक संचालक ( कृषि) 1 श्री नवीन कुमान गुप्ता

2 श्री महिपत लाल उईके सहायक संचालक ( कृषि) क्र. 5101-अका- विपप्र-2012- संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित) के स्थान पर प्रश्नपत्र - द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) पढ़ा जाए साथ ही उक्त प्रश्न पत्र की अधिसूचना क्रमांक 4450 - अका/विपप्र/ 2012, दिनांक 2 जून 2012 की जारी की गई थी , मैं आंशिक संशोधन किया जाता है:-

पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(1)

(2)

(3)

उच्च स्तर इंदौर संभाग

1 श्री भरत सिंह सोलंकी सहायक संचालक ( कृषि) 2 श्री गोपाल सिंह डावर सहायक संचालक ( कृषि) 2590

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(3) (1)

(2)

ग्वालियर संभाग

3 श्री नवनीत कुमार गुप्ता सहायक संचालक ( कृषि)

भोपाल संभाग

4 श्री महिपलाल उईके

सहायक संचालक ( कृषि) संशोधित अधिसूचना

1 श्री भारत सिंह सोलंकी सहायक संचालक ( कृषि) 2 श्री गोपाल डावर

सहायक संचालक ( कृषि )

सहायक संचालक ( कृषि) 1 श्री नवीन कुमान गुप्ता

2 श्री महिपत लाल उईके सहायक संचालक ( कृषि) क्र. 5104-2192- वपप्र -2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्मपन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

अनु. (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

उच्च स्तर

सागर संभाग

कराधान सहायक 1 सुश्री दीप्ति यादव

कराधान सहायक 2 श्री सूर्यकान्त दुबे

सहायक वाणिज्यिक कर 3 श्री नरेन्द्र कुमार औरसे

अधिकारी (सश्रेय ).

कराधान सहायक 4 श्री गुड्डूकाछी

कराधान सहायक 5 कु. दीपशिखा यादव

6 श्री राजाराम अहिरवार कराधान सहायक ( सश्रेय )

कराधान सहायक (सश्रेय ) 7 डॉ. अमित कुमार तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री विनोद कुमार शिल्पी

(सश्रेय) .

कराधान सहायक 9 श्री नीलेश कुमार यादव

भोपाल संभाग

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 10 श्री शिवकुमार गुप्ता

कराधान सहायक 11 श्री महेन्द्र कुमार चौकसे

12 श्री नवनीत शर्मा

कराधान सहायक 13 श्री वीरसिंह मीना

कराधान सहायक 14 श्री अनिल यादव

कराधान सहायक

(3) (2)

(1)

कराधान सहायक ( सश्रेय) 15 श्रीमती पूनम ठाकुर

कराधान सहायक 16 कु. मेघा शर्मा

कराधान सहायक 17 कु. नीलम गुप्ता

कराधान सहायक 18 सुश्री अभिलाषा काले

कराधान सहायक 19 कु. पूर्णिमा काजले

कराधान सहायक 20 कु. नसरीन खान

21 श्रीमती मौसमी राय

कराधान सहायक

कराधान सहायक ( सश्रेय) 22 कु. सीमा रघुवंशी

कराधान सहायक 23 कु. हेमलता ऊईके

कराधान सहायक 24 कु. कंचल लाल निरापुरे

कराधान सहायक 25 कु. मौसमी नेमा

कराधान सहायक 26 श्री दीनदयाल धाकड़

कराधान सहायक 27 श्री सोमेश श्रीवास्तव

कराधान सहायक 28 श्री नितिन विजये

कराधान सहायक 29 श्री सपन कुमार साहा

कराधान सहायक 30 श्री अभिषेक मिश्रा

31 श्री जीवन सिंह रजक

वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).

32 कु. सरिता भगत

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

33 श्री कमलकान्त मीना

वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय) .

34 श्री राजेश कुमार परिहार वाणिज्यिक कर अधिकारी जबलपुर संभाग

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 35 श्री दिनेश कुमार दुबे

कराधान सहायक (सश्रेय) 36 श्री अजीत कुमार राय

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 37 कु. रूचि सराफ

38 श्रीमती उर्मिला लाल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .

39 श्री अनुराग ताम्रकर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय).

कराधान सहायक 40 कु. ज्योति सोनी

कराधान सहायक 41 श्री अल्ताफ अंसारी

कराधान सहायक 42 श्री रजनीश पाण्डेय

कराधान सहायक 43 श्री योगेश कुमार दुबे

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 44 कु. सुनीता टेंभरे

45 कु. सविता पाटिल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्रीमती रश्मि उपवंशी

कराधान सहायक 47. श्री देवेन्द्र कुमार नाग

कराधान सहायक 48 कु. बबीता सोंधीया

49 श्री विकास भारद्वाज

कराधान सहायक ( सश्रेय ) भाग 1 ]

2591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(3) (2)

(1)

कराधान सहायक ( सश्रेय) 50 कु. मधुलिका ठाकुर

51 श्री राजा अवधिया

कराधान सहायक

कराधान सहायक कु. अल्का कोष्टा

52

53 श्री रविन्द्र सिंह सेंगर

कराधान सहायक (सश्रेय ) 54 कु. ज्योसना ठाकुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

55

कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री कृपाशंकर सिंह

56 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .

कराधान सहायक 57 श्री पीयूष मालवीय

कराधान सहायक 58 कु. नीता धुर्वे

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 59 कु. संध्या यादव

कराधान सहायक 60 श्री दीपक कुमार कमलेश

61 श्री हरिओम डेहरिया

कराधान सहायक

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 62 श्री दीपक कुमार डेहरिया

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 63 कु. दीपा मेहरचंदानी

कराधान सहायक ( सश्रेय) 64 कु. आभा सिंह

65 कु. उर्मिला पटेल

कराधान सहायक ( सश्रेय )

कराधान सहायक (सश्रेय ) 66 कु. पूनम गुरवानी

67 श्री सौरभ जैन

कराधान सहायक (सश्रेय ) 68 श्री नितिन तिवारी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 69 श्री दिनेश सिंह

कराधान सहायक 70 श्री आशीष कुमार जाट

ग्वालियर संभाग

71 श्री वीरेन्द्र कौशल

कराधान सहायक 72 श्री नीतेश अग्रवाल

कराधान सहायक 73 श्री विजय महाजन

कराधान सहायक 74 श्रीमती संपदा श्रीवास्तव

कराधान सहायक 75 श्री कमलेश महदोरिया कराधान सहायक ( सश्रेय )

कराधान सहायक 76 श्री वीरेन्द्र कुमार सेन

कराधान सहायक 77 कु. चितिमंजुषा गर्ग

कराधान सहायक 78 कु. नीलम कठोरिया

कराधान सहायक 79 कु. दीपमाला सैनी

(3) (2)

(1)

कराधान सहायक 80 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कराधान सहायक 81 श्री मुदित अग्रवाल

कराधान सहायक 82 कु. पिंकी घंघोरिया

कराधान सहायक 83 कु. ललिता गर्ग

कराधान सहायक कु. प्रतिभा किरन

84

85

कराधान सहायक श्रीमती बीनू तोमर

86 श्रीमती जया शर्मा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

कराधान सहायक 87 श्री सनत कुमार जैन

88 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय).

89 श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

90

कराधान सहायक श्री शंकर जुमनानी

91

कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत

92

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री दामोदार धाकड़

93

कराधान सहायक श्री सुरेन्द्र कुमार गोस्वामी

कराधान सहायक 94 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह

रीवा संभाग

95 डॉ. दिलीप कुमार सिंह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

इन्दौर संभाग

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 96 कु. वर्षा पुर्विया

97

कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्री अजय कुमार पारस

कराधान सहायक 98 श्री विशाल ललावत

कराधान सहायक 99 श्री राकेश जैन

100

कराधान सहायक (सश्रेय) श्री भूपेन्द्र मण्डलोई

101

कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्री सुदीप पाटिदार

कराधान सहायक श्री राजेन्द्र बडुल

102

कराधान सहायक कु. अलका बात्री

103

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 104 श्री सुरन्द्र सिंह रावत

डॉ. प्रेम परमार

कराधान सहायक 105 2592

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2)

(3) 106 श्रीमती दीपिका नवलखे

कराधान सहायक 107 श्रीमती अनिता वर्मा

कराधान सहायक 108

कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्रीमती आशा सुरहरे

कराधान सहायक ( सश्रेय ) श्रीमती रेणूका श्रीवास्तव

109

कराधान सहायक कु. लता जोशी

110

कराधान सहायक ( सश्रेय ) कु. अनुराधा चौहान

111

श्री मोहन कोठे

112

कराधान सहायक 113

कराधान सहायक श्री दिनेश डुडवे

114 श्री आशीष वर्मा

कराधान सहायक 115

कराधान सहायक श्री दिलीप कुमार गुप्ता

116

कराधान सहायक श्री प्रकाश कुमार अहिरवार

कराधान सहायक कु. बबीता मरमट

117

कराधान सहायक कु. मीनाक्षी वास्कले

118

कराधान सहायक कु. शर्मिला मीणा

119

120

कराधान सहायक श्रीमती तृप्ति शाह

कराधान सहायक कु. पुष्पा निंबोरिया

121

कराधान सहायक कु. टीना निंबोरिया

122

कराधान सहायक कु. आशा वर्मा

123

कराधान सहायक कु. सोनू जोरम

124

कराधान सहायक कु. ऊषा बड़ोले

125

कराधान सहायक कु. रागिनी अजमेरा

126

कराधान सहायक कु. मीनाक्षी नागेन्द्र

127

श्री राजेन्द्र सिंह डाबर

128

कराधान सहायक श्री इन्दर सिंह चौहान

कराधान सहायक 129

130

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री विपिन चौधरी

131

कराधान सहायक श्री रणछोड़ भावर

कराधान सहायक कु. संगीता कटारा

132

डॉ. विशाल महाजन

133

कराधान सहायक डॉ. निलेश महाजन

134

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक कु. ममता परिहार

135

श्री मोहन औसारी

136

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

137 श्री भावसिंह राठोर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

138 श्री मंगेश वावगे

कराधान सहायक

(3) (2)

(1)

श्री संतोष सोलंकी

139

कराधान सहायक 140 श्री जयपाल निरवाल

कराधान सहायक 141

कराधान सहायक श्री नर्मदा प्रसार इस्केल

142 श्री संजीव वर्मा

कराधान सहायक

कराधान सहायक 143 श्री सजन खत्री

श्री राजाराम कनौजे

144

कराधान सहायक

कराधान सहायक कु. शकुन्तला बामनिया

145

146

कराधान सहायक श्री राजेन्द्र कुमार बोरासी

कराधान सहायक श्री मुकेश परमार

147

श्रीमती तरंग श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 148

कराधान सहायक सुश्री प्रियंका तोमर

149

कराधान सहायक सुश्री हेमलता सुनहरे

150

कराधान सहायक सुश्री सीमा चौकसे

151

सहायक वाणिज्यिक कर डॉ. विरेन्द्र मुजाल्दे

152

अधिकारी.

153

कराधान सहायक श्री रोहिदास बालके

154

कराधान सहायक श्री मनोहर सोलंकी

श्री शीतल सिंह अजनारिया कराधान सहायक 155

कराधान सहायक श्री लवकुमार ठाकुर

156

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री आशीष काबरा

157

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सुभाष कुमार बुनकर

158

श्रीमती आशा गीते

159

कराधान सहायक श्री राजेश कश्यप

160

कराधान सहायक ( सश्रेय) 161

कराधान सहायक ( सश्रेय) श्री दीपक अग्रवाल

कराधान सहायक श्री लाखनसिंह सिसोदिया

162

श्री दीपक मांझी

163

कराधान सहायक ( सश्रेय ) 164

कराधान सहायक (सश्रेय ) श्री राजेश कुमार जैन

श्री राजकमल चौधरी

कराधान सहायक 165

166

कराधान सहायक (सश्रेय) श्री चन्द्रेश गौड़

श्री महेन्द्र चौहान

कराधान सहायक 167

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1

कराधान सहायक श्री राकेश कुमार पवार

2

कराधान सहायक श्री बलवन्त सिंह यादव भाग 1 ]

2593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(2)

(1)

(3) 3 श्रीमती नेहा अर्मो

कराधान सहायक 4

कराधान सहायक कु. प्रीति धुर्वे

5 श्री मानसिंह लोधी

कराधान सहायक 6

कराधान सहायक श्री. विजय कुमार रघुवंशी

कराधान सहायक 7 श्री सेतु सिंह

8

कराधान सहायक श्री सतीश सूर्यवंशी

9 श्री रत्नेश भदौरिया

कराधान सहायक 10

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार इंगले

11 श्री दिगम्बर प्रसाद दशरिये वाणिज्यिक कर निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

कराधान सहायक 12 श्री बृजेश कुमार प्रजापति

रीवा संभाग

13

कराधान सहायक श्री नरेश कुमार पाल

14 श्री शैलेन्द्र पाण्डेय

कराधान सहायक 15

कराधान सहायक श्रीमती पूनम तिवारी

इन्दौर संभाग

16

कराधान सहायक श्री रतन सिंह सुनार

17 श्री नारायण जामोद

कराधान सहायक

कराधान सहायक 18 कु. सरिता रावत

कराधान सहायक 19 कु. अनविक्षा परमार

कराधान सहायक 20 श्री सुमित डावर

21 श्री कैलाश नरगांवें

कराधान सहायक

कराधान सहायक 22 कु. सुचित्रा अचाले

23

कराधान सहायक श्रीमती सुषमा निगंवाल

कराधान सहायक 24 श्री संजय कुमार जायसवाल

कराधान सहायक 25 कु. चंचल अवासिया

कराधान सहायक 26 कु. रीना उईके

कराधान सहायक 27 श्रीमती ज्योति सिंह

28 श्री मेहताब सिंह

कराधान सहायक

(3) (2)

(1)

कराधान सहायक 29 श्री धनसिंह डावर

30

कराधान सहायक श्री संजय कुमार मीणा

कराधान सहायक 31 श्री प्रवीण गंगारेकर

32 श्री आनंद यादव

कराधान सहायक 33

कराधान सहायक श्री महेन्द्र सिंह खोड़िया

34

कराधान सहायक श्री देवसिंह सोलंकी

35

कराधान सहायक श्री बालमुकुन्द पंवार

36 श्री जतनसिंह निगंवाल

कराधान सहायक

कराधान सहायक श्री बृज किशोर सिंह

37

38

कराधान सहायक श्री योगेश मेहदेले

कराधान सहायक 39 श्री सुनील राने

कराधान सहायक 40 श्री अशोक घोडेला

कराधान सहायक 41 कु. क्षमा अग्रवाल

क्र. 5106-2182 -अका- विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा , जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्रअनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास - तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में संपन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

अनुक्रमांक (1)

उच्चस्तर इंदौर संभाग

1 श्री माथनसिंह उईके

सहायक संचालक ( सश्रेय )

निम्नस्तर इंदौर संभाग

1 श्री सुनील कुमार वर्मा सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

2 श्री पुष्पेन्द्र वास्कले

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. 5277-2200- अका विपप्र- 2012- संशोधन.- राज्य शासन द्वारा , विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) जो वन विभाग के अधिकारियों के लिए था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक4876-2200- अका- विपप्र-2012 , 2594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी , में जबलपुर संभाग में सरल क्रमांक (42 ) पर अंकित नाम श्री एस. के. खरे , वन क्षेत्रपाल है, के स्थान पर श्री एम. के. खरे , वन क्षेत्रपाल पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जून 2012 क्र. एफ. 1-3-12- रास- यू.ए. - 1-933.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समिति के

1. प्रो. सुशांत दत्तागुप्ता,

चेयरमेन.

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.

कुलपति,

विश्व भारती ,

शांति निकेतन,

बीरभूम ( प. बंगाल) -

731235.

समिति के

2. प्रो. देबु चौधरी,

अध्यक्ष,

सदस्य.

पूर्व प्रोफेसर,

संगीत संकाय ,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.

(दिल्ली विश्वविद्यालय )

जे. ब्लाक, 1852 , प्रथम तल

चितरंजन पार्क

नई दिल्ली-110019.

3. श्री कामतानाथ

समिति के

सदस्य.

कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.

वैशम्पायन , सी -60,

समाधिया कालोनी,

ग्वालियर -474001 .

2. कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रो . सुशांत दत्तागुप्ता, बीरभूम (प. बंगाल) को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय , कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 जून 2012 क्र. एफ. 1-5-2012- रास - यू.ए.-1-956.- अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं , राम नरेश यादव, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल प्रो . मोहन लाल छीपा, ( सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष तथा पूर्व कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय , अजमेर ) निवासी 483 , एकता ब्लाक, महावीर नगर , टौंक रोड, जयपुर पिन- 302018 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो , के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 8 ) के अनुसार शासित होंगी .

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल भोपाल दिनांक 27 जून 2012

क्र. मसमं-- 201-667.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना -2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथासंशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची- एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है: -

" अनुसूची- एक " (देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची अशासकीय अस्पताल

1. सेन्ट्रल इंडिया किडनी अस्पताल . 1572 , चंचलाबाई कॉलेज के पीछे , राईट टाउन , जबलपुर, म. प्र.

प्रभात दुबे, सचिव.

भाग 1 ]

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 जून 2012

क्र. 1476-1044-2012-पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात्: -

अनुसूची

क्र.

जिलों के नाम

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

(3)

रतलाम

रतलाम

1

सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

1 . श्री राजेन्द्र बोहरा

2. श्रीमती रोहणी चौहान

No. 1476-1044-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 , the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below , for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.

Jurisdiction (Revenue District)

Name of the Juvenlie Justice Borad & its Head Quarter

(2)

(3) (1)

Ratlam

1

Ratlam

Name of the Honorary Social Workers

(4)

1. Shri Rajendra Bohra

2. Smt . Rohini Chouhan

क्र. 1476-1044-2012- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात् :-

अनुसूची

क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

के नाम

अधिकारिता के अंतर्गत

आने वाले ( राजस्व- जिले )

(1)

(2)

(3) 1

रतलाम

रतलाम

अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (4)

अध्यक्ष

1. श्री हिम्मत गंगवाल

2. श्री अजय भाटी

सदस्य

सदस्य

3. श्री आशीष कपूर

4. श्रीमती रेखा जोहरी सदस्य

5. श्री घनश्याम पुरोहित सदस्य 2596

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

No. 1476-1044-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of the Section - 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 , the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below , for the district as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely : ---

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers

S. No.

Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District)

1

-Chair Person Ratlam

Ratlam

1. Shri Himmat Gangwal

-Member

2. Shri Ajay Bhati

-Member

3. Shri Ashish Kapoor

-Member

4. Smt . Rekha Johari

5. Shri Ghansheyam Purohit -Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2012

एफ. 19-5-2012 - बारह-1.- खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) तथा नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां , कलेक्टर द्वारा उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रयोग की जाएंगी , अर्थात्ः- (1) खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा चूना पत्थर को छोड़कर समस्त खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों की स्वीकृति अथवा नवीकरण.

(2) चूना पत्थर की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टों के लिये स्वीकृति अथवा नवीकरण , जहाँ कि आवेदित क्षेत्र पचास हेक्टेयर सेकम हो.

(3) जब किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए, जहां खनिज रियायत पूर्व से ही प्रदान की गई है तथा उस क्षेत्र को अतिव्यापित करते हुए, कोई अन्य आवेदक ने आवदेन प्रस्तुत कर दिया है , तो ऐसे ओवदन का निपटारा नियमों के अनुसार किया जायेगा.

(4) यदि खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की अनुसूची- एक में विहित किए गए खनिजों तथा अनुसूची - एक में विहित नहीं किए गए खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और / या खनन पट्टे में विचारण के विशिष्ट क्षेत्र में साथ- साथ आवेदन किया गया है, तो खण्ड ( 1 ) तथा ( 2) में यथा उल्लिखित शक्तियां प्रयोग में नहीं लायी जाएंगी.

F. 19-5-2012 -XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act , 1957 ( No. 67 of 1957) , the State Government hereby, directs that the powers exercisable by it under sub - rule ( 1 ) of rule 12 and sub - rule ( 1 ) of rule 26 of the Minerals Concession Rules , 1960 shall be exercised by the Collector within his respective jurisdiction under the following conditions , namely :-- (1) Sanction or renewal for prospecting license and mining lease of all minerals excluding minerals specified in Schedule - I of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 (No. 67 of 1957) , and limestone .

(2) Sanction or renewal for prospecting license and mining lease of limestone where the area applied is less than fifty hectares .

(3) When for any particular area , where mineral concession is already granted and any other applicant has submitted application, overlapping that area , disposal of such application shall be done as per rules .

(4) The powers as mentioned in clause ( 1 ) and (2 ) shall not be exercisable , if minerals prescribed in the Schedule- I of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act , 1957 ( No. 67 of 1957) , and minerals not prescribed in the Schedule - I are applied together in prospecting license and /or mining lease in particular area of consideration.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा , सचिव.

2597 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12-211.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन

का कारण जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग रकबा (हेक्टर में)

(2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

देवास सतवास पोखरबुजुर्ग कृषि भूमि रकबा 1.408

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने केकारण.

नोट.- भूमि का नक्शा व ( प्लान ) आदि कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र. ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 18 मई 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (3)

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

विदिशा

विदिशा

बाला बरखेड़ा

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 .

2.286 2.286

योग

बर्रो सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.बी. सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक मई 2012

2जून 2012

क्र. 61 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

ग्वालियर ग्वालियर

0.262

अकबरपुर

योग .. 0.262

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा (काउन्टर मैग्नेट ) , ग्वालियर.

मुजफ्ता

मोतीझील से बदनापुरा पहुंच मार्ग हेतु 6 लेन रोड निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 12 जून 2012

क्र. भू-अर्जन- 20-179-प्र. क्र. 8 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि/परिसंपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि/परिसंपत्ति के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि/परिसंपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल भूमि/परिसंपत्ति

(हे. में)

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

बडौद मदकोटा

शाजापुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर, ( म.प्र. ) .

कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली परिसंपत्ति बाबत्.

ग्राम मदकोटा की आबादी शासकीय भूमि सर्वे क्र. 110 में स्थित खेडा नलिया की परिसंपत्ति.

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

शाजापुर , दिनांक 21 जून 2012

क्र. भू- अर्जन - 2012-187. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.372

रूगनाथपुरा

शाजापुर शुजालपुर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग , शुजालपुर.

रूगनाथपुरा तालाब में डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण.

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2012-188.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला

ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

0.841

उमरसिंगी

शाजापुर शुजालपुर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग, शुजालपुर.

मकोड़ी उमरसिंगी तालाब योजना में उमरसिंगी की भूमि अधिग्रहण.

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जून 2012

प्र. क्र. 133- अ-82- वर्ष 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(5)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

पन्ना

पवई कुटमी बंडोरा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर .

इटॉय- मैहर मार्ग के कि.मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. कुल रकबा .. 0.490 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 134- अ- 82 - वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(5)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

पन्ना

पवई पिपरियादौन

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर .

इटॉय- मैहर मार्ग के कि.मी. 20/10में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.580 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 है. कुल रकबा.. 0.693 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 135- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 2601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना पवई सुनवारी निजी भूमि 0.600 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.

सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा.. 0.600 हे.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 136 - अ-82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना

भुडवारी

गुनौर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.

सुनवारी - मुडवारी मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.230 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.300 हे. कुल रकबा.. 0.530 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 137 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(6) (1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

पन्ना

मुडवारी

गुनौर

निजी भूमि 0.340 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.842 हे .

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.

सुनवारी - मुडवारी मार्ग में गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा.. 6.182 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 21 जून 2012

प्र. क्र. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के तहत गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) चंदला

टिकटई

0.934 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर.

राजनगर- बझौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिलपुल चंदला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमिका अधिग्रहण .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राजनगर - बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिल पुल, चन्दला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमि अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , लवकुश नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 21 जून 2012

क्र. 1902- रीडर - 2012- राजस्व प्र. क्र. अ-82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

ढेबर

5.28 झाबुआ झाबुआ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

ढेबर सिंचाई तालाब नर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

झाबुआ, दिनांक 22 जून 2012

पत्र क्र. 2227- भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.-.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (4) (1)

(3)

पेटलावद करवड़

झाबुआ

1.91 योग .. 1.91

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म.प्र. ).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2229 - भू-अर्जन- 2012 - रा. प्र. क्र.अ-82-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पेटलावद

झाबुआ

तेजपुरा

2.93 योग.. 2.93

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 जून 2012

क्र. भू.अ.अ. - 2011-12 प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 2604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

2.59

पिपरोधा

दमोह बटियागढ़

3.59

सिहरा

बरखेरा केशव

0.70

1.08

पेमूखेडी

भटेरा

1.01

0.20

भियाना

0.51

अहरोरा

योग ..9.68 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह संभाग , दमोह.

बकायन- पिपरोधा- सकतपुर- रियाना- बम्हौरी-खडेरी योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जून 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) भोपाल

छॉन

हुजूर

0.060 0.070 0.100

86/3/1 61/2/1 61/2/2 58/2

0.070

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.

भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( टोल प्लाजा निर्माण एवं ज्यामितीय कर्व सुधार, हेतु भू-अर्जन.

2605 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(6) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

54/2/1

55/1

0.160

57/1

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.

59/2

भोपाल बॉयपास चार लेन परियोजना ( टोल प्लाजा निर्माण एवं ज्यामितीय कर्व सुधार) हेत भू-अर्जन. 54/2/2

55/1

0.140

57/1

59/2

54/1

0.260

15/1

0.010

14/1

0.140

47/2/3

0.020

51/2

0.020

50/1

0.060

52/1

0.010

0.010

56/1

55/3

0.020

57/3

0.080

1.230

कुल

115/1

0.020

भोपाल

रापड़िया

हुजूर

0.120

115/2

0.010

0.020

118/1

118/3

0.010

117/1

0.050

116/3/1

0.060

116/3/2

0.030

116/4/1

0.030

116/4/2

0.030

116/4/3

0.030

0.020

116/1/2

158/1

0.200

0.630

कुल

0.030

206/5/2

मुबारकपुर

206/6

0.100

206/7

0.150

0.615

236/1

237/2

0.050

239/3/2/1

0.040 2606

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2) (3)

(6)

(4)

(5)

0.101

268/1/3/1/ 1 क

268/1/3/1/1 ख

239/2

0.060

267/2 267/2 207

234/1क

0.120

237/1 /1 क

0.090

206/1क

1.356

कुल .

3.216

कुल 03 ग्रामों का महायोग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 27 जून 2012

प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5424.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

आठनेर

0.920

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

देहगुड़

बैतूल

बाकुड़ जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक) भू-अर्जन.

संभाग क्र. 2, बैतूल.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

भाग 1 ]

2607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

प्र. क्र. 10- अ-82- वर्ष 2011-12- भू-अर्जन-5421 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)

(3)

(4)

उमरी

0.811 आठनेर

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल .

बाकुड़ जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कृषि भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 5422.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) आठनेर

0.102

कोपरा

बैतूल

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाकुड़ जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक) भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 14 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-5423.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 2608

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

आठनेर

0.443

बैतूल

लालखेड़ी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल.

बाकुड़ जलाशय की लालखेड़ी सहायक नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक ) भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 2409- प्रभू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. नं.

रकबा (हे.में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

(7) बिजौरा

सागर

सागर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कंजेला जलाशय के नहर एवं शीर्ष संभाग क्र. 1 , सागर . ( म. प्र. ) कार्य की शेष भूमि के भू-अर्जन बाबत्.

गाडरखेड़ा मिड़वासा रीछई

60 12 13 9 94

11.12 0.74 1.146 0.63 13.636

कुल :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है . कंजेला जलाशय के नहर एवं शीर्ष कार्य की शेष भूमि के भू-अर्जन बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

2609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 1 जून 2012

प्र. क्र. 1 अ- 82-वर्ष- 2011-2012 - पत्र क्रमांक- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग ) ग्राम- डुंगरिया, प.ह.नं. 42, नं. बं. 219 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

35/1

33/15

(2) 0.407 0.140 0.547

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 जून 2012

प्र. क्र. 2 अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- दमोह

(ग) ग्राम-चंदौरा

हेक्टेयर.

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(2)

0.41

(1) 59 60

0.10

0.40

248/4

योग : 0.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चंदौरा जलाशय योजना हेतु.

( 3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 19 जून 2012

क्र.2235 भू-अर्जन 2012 प्र . क्र. 02- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- मन्दसौर

(ख) तहसील- दलौदा 2610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(ग) नगर/ ग्राम- चौसला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हैक्टेयर.

ग्राम-चौसला

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हैक्टेयर में)

(2)

(1)

582

0.10 योग .. 0.10

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम चौसला तालाब निर्माण के रास्ते के लिए.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय में मन्दसौर के भू-अर्जन अधिकारी के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 22 जून 2012

क्र. 685 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- झिरन्या

(ग ) ग्राम- पिपरखेड़ नाका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.284 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.054

230/1

0.072

231/1/4

0.187

231/1/2

0.579

197/2

(2)

(1)

0.058

197/5

0.051

179

0.034

198

0.058

178/1 , 178/4

0.058

178/2

0.068

178/3

0.065

177

1.284

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खजूरी तालाब योजना की नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 684 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम-पिपल्याखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर

खसरा

रकबा (हेक्टर में )

(2)

0.070

167/1

0.100

नम्बर (1) 138

योग .. 0.170

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिय भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2611

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 25 जून 2012

पत्र क्र. - 1768- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम- उसरहा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.678 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(1)

(2)

1241

0.056

1242

0.243

1243

1.567

1244

0.812

योग

2.678

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम उसरहा कोठार ( रामस्थान ) तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. - 1770 -प्रशा.-भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम- खम्हरिया तिवरियान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.728 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

106

0.130

107

0.080

0.329

108

0.026

56 मेड़

0.216

55

0.425

39

0.044

40 मेड़

0.308

41

0.044

43मेड़

0.320

45

44

0.038

0.032

21 मेड़

22

0.592

1.776

19

29

1.512

योग 5.840

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम खम्हरिया तिवरियान तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. - 1772- प्रशा.-भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 2612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- महिदल खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

2

0.060

3

0.145

0.128

100/1 ग/2

0.333

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम महिदल कला तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. - 1774 - प्रका. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- मटेहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.384 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

37

0.264

36

0.022

35

0.344

34

0.026

(2)

(1)

0.400

33

0.030

32

0.512

26

0.026

27

124

0.448

0.016

123

0.296

120

योग

2.384

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्रमांक- 1776-- प्रशा.-भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- बेला कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.294 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.118

642

0.016

728

0.160

745/1963/ 1 ख /2

0.294

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ( क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम बेला कोठार तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

2613

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्रमांक- 1778- प्रशा.- भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- महिदल कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.436 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

576/1/2

(2) 0.068

576/2

0.068

0.200

629

648/1188

योग

0.100 0.436

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ( क) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम महिदल कला तहसील कोटर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्रमांक - 1780 - प्रशा.-भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- मझियार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.359 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

367

0.072

426

0.003

570/1 ख

0.124

0.120

553/2

492/2ख

योग

0.040 0.359

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- (क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम मझियार तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमिके अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्रमांक - 1782 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम - बिरहुली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.664 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

707

0.164

0.060

708

703

0.064

0.040

697

0.043

656

657

0.012

0.084

658

0.068

659

0.080

660 2614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2)

651

0.002

661

0.020

802

0.027

योग

0.664

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. - 1784- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम - गाजन कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.426 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

92

0.086

47

0.112

33

0.068

104

0.168 योग 0.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-(क ) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम गाजन कोठार तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. - 1786- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- सकरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.548 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.125

953

0.012

955

0.160

956

0.072

958

986

0.008

0.536

987

0.012

988

0.102

440

306/1028

0.010

307

0.080

0.094

861

862

0.034

0.006

863

864

0.150

858/1055

0.176

0.048

900/1046

900

0.056

901

0.008

0.002

897

883/1063

0.052

884/1064

0.096

885/1065

0.040

0.056

886/1066

887/1067

0.048

888/1068

0.040

0.142

889/1069

0.071

889 भाग 1 ]

2615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2)

0.134

890

891

0.068

769

0.016

677/1

0.049

677/2

0.045

योग

2.548

( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. - 1788-प्रका. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) ग्राम- चक मुरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

126

0.040

25

0.004

26

0.040

27

0.028

29

0.485

31

0.020

44

0.005

124

0.028

45

0.050

46

0.096

97

0.064

0.080

98

(2)

(1)

0.080

95

0.076

99

1.096

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. - 1790- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- देवमऊदलदल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.221

2031

0.014

289

2167/1

0.056

1750/2

0.089 0.380

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर के अन्तर्गत ग्राम देवमऊदलदल तहसील कोटर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र.- 1792- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम- बम्हौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.637 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.285

95

187

0.108

188/1 , 188/2 ,

0.108

188/3क, 188/3 ख

0.168

192/1 , 192/2

193

0.168

0.288

202/1 , 202/2

0.015

203/1 , 203/2

216

0.030

0.252

217/1 , 217/2

221

0.096

222

0.030

223

0.030

0.532

224/1 , 224/2

225

0.112

228

0.160

229

0.056

0.288

242/1 , 242/2

243

0.024

244

0.304

0.090

255/1 , 255/2

256/1

0.121

256/2

0.024

0.010

257/1 , 257/2

258

0.177

259

0.020

(1)

(2)

0.300

260/1 , 260/2

332

0.163

351/1 , 351/2 ,

0.058

351/3 , 351/4

0.064

352/1, 352/2

353

0.180

354/1/1 , 354/1/2 ,

0.070

354/2, 354/3

355

0.036

398/1 क, 398/1 ख ,

0.016

398/1 ग, 398/2

399

0.094

0.240

400

401

0.120

0.010

402

0.180

403/1 , 403/2 , 403/3

405

0.073

406

0.028

407

0.065

0.180

408

0.120

409

410

0.040

723

0.084

0.020

724

योग

5.637

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 25 जून 2012

क्र. भू-अर्जन-93-(अ-82 ) 2011-12-186/3.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

2617

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- कुकर्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 29.350 हेक्टेयर.

सर्वे

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

शीर्ष कार्य निजी भूमि

3.710

296

291

1.910

288

1.000

0.920

312

319

1.580

307

0.210

310

1.360

308

1.160

290

1.560

292

0.820

0.400

298

301

0.200

302

0.200

313

1.580

319

1.050

320

3.100

बॉयी तट नहर कार्य निजी भूमि

205

0.050

295

0.680

322

2.140

294

0.170

293

0.030

0.200

281

259

0.260

102

0.160

53

0.040

0.030

269

264

0.130

266

0.120

267

0.160

98

0.060

99

0.160

0.240

101

89

0.140

(2)

(1)

0.170

91

0.080

87

0.140

24

0.200

28

0.120

33

0.080

336

34/2

0.080

0.070

34/1

47

0.200

0.100

348

0.140

52

0.100

6

0.090

347

0.050

192

191

0.040

174

0.040

175

0.050

0.050

178

0.070

158

153

0.070

157

0.100

दॉयी तट नहर कार्य निजी भूमि

0.020

223

0.090

324

248

0.350

247

0.190

0.060

228

0.110

225

232

0.050

335

0.120

339

0.180

0.090

341

343

0.110

0.070

349

211

0.150

0.100

209

योग निजी भूमि 29.350

शासकीय भूमि

1.960

31.310

311 , 309 , 300 , 287 , 283, 9 , 332, 229 , 227, 337 , 208 महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुकर्रा जलाशय शीर्ष नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

2618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. भू- अर्जन-77-( अ-82 ) 2011-12-187-अ.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बघरेली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.730 हेक्टेयर.

सर्वे

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

निजी भूमि

6

0.190

11

0.500

12

0.720

20

0.080

21

0.080

22

0.560

23/1

0.050

24

0.170

19

0.330

23/3

0.050

2.730

योग निजी भूमि .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पिण्डरूखी डायवर्सन शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-60-( अ-82 ) 2011-12-188-अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- शर्मापुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-28.670 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

निजी भूमि

15

2.780

1.380

16

1.070

17

1.860

19

20

1.100

1.450

21

1.640

22

24

2.610

32/1

0.590

0.600

32/2

33

1.300

9

0.160

0.150

0.140

11/2

12/2

0.070

0.420

13

0.080

44

0.260

45

47/1

0.070

47/2

0.070

0.180

57

0.180

58

0.310

59

61/2

0.030

62

0.130

63

0.170

18.800

योग निजी भूमि .

शासकीय भूमि

14

0.290

0.250

18

0.290

23

25

0.100

26

0.320

4.320

27

28

0.660

29

2.760

30

0.170

0.110

31

0.260

34

0.070

8 भाग 1 ]

2619

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(2)

(1)

14

0.050

46

0.080

0.080

48

0.030

49

61/1

0.030

9.870

योग शासकीय भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोरखपुर जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-26-(अ -82 ) 2011-12-189-अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम - मोरचा रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.780 हेक्टेयर.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

सर्वे नम्बर (1)

(2)

निजी भूमि

203

0.030

294

0.200

293

0.170

287/2

0.070

287/1

0.080

295

0.080

297

0.110

312

0.200

310

0.180

0.260

309

291

0.040

(2)

(1)

0.070

209

0.160

215

0.020

216

166

0.110

योग निजी भूमि . 1.780

शासकीय भूमि

0.290

311 , 308 , 307

2.070 कुल योग भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टिकरिया (सिलहरी ) जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. वी. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जून 2012

क्र. 4452- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- मोहखेड़

(ग ) नगर/ ग्राम- इकलबिहरी प. ह. नं. 56/62 ब. नं. 34 रा. नि. मंडल- इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.202

573/1

574/2

0.225 2620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2)

0.040

1019

1021

0.045

1039

0.110

1040/2

0.400

1040/1

0.021

581

0.032

582/1

0.040

1041/3

0.219

1040/5

0.011

1040/3

0.014

1040/4

0.006

योग 01.365 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4453 - भू- अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम- लिंगा प. ह. नं . 47 , ब. नं. 521 रा. नि. मंडल - इकलबिहरी .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

108/1

0.450 योग .. 0.450 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. 4454- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

( ग ) नगर/ग्राम- ब्राम्हण पिपला, प. ह. नं. 57/25, ब. नं. 265, रा. नि. मंडल-सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.543 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 353/1 353/3 353/4

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.198 0.341 0.004 योग 0.543 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4455 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ग्राम- पालोरा , प. ह. नं. 59/23 , ब. नं. 241 , रा. नि. मंडल- सौंसर .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.169 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 94/2

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) 0.169 योग 0.169 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

2622

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. 4456- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ ग्राम- कुड्डम, प. ह. नं. 16/5, ब. नं. 48, रा. नि. मंडल- सौंसर.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.259 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 212/5

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.259

योग . 0.259 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 4457 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- बिछवी , प. ह . नं. 10/3, ब. नं. 276 , रा . नि. मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.240 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 36/2

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.240

योग 0.240 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

क्र. 4458 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-बिछुआ

(ग) नगर/ ग्राम- भिमालगोंदी, प . ह. नं. 02, ब. नं. 361 रा . नि. मंडल-बिछुआ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.567 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा 46/2

नम्बर (1) 57/2

(हेक्टर में ) (2) 0.317 0.250 योग 0.567 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा नागपुर आमान परिवर्तन ( ब्राडग्रेज में परिवर्तन ) के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4507 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - अमरवाड़ा

( ग) नगर/ग्राम- गुरैया, प. ह. नं. 40, ब. नं. 66 रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा 2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -08.775 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

164/9

0.130

164/1

0.446

0.100

161/1

164/5

0.245

0.080

164/8

162

0.235

163

0.129

164/6

0.087

164/7

0.066

164/10

0.165

164/12

0.161

160

0.275

161/3

0.515

184/2

0.053

165/4

0.181

171

0.368

165/5

0.445

170

0.239

148/12

0.303

0.627

148/5 , 149/5 , 150/5 , 151/5 , 152/5 , 153/5 ,

154/6

148/4 , 149/4 , 150/4 , 0.886

151/4, 152/4 , 153/4 ,

154/5 2624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1) .

(2)

168

0.231

161/2

0.370

166/2

0.270

165/ 1 ग

0.093

333/6

0.035

304/2

0.045

307/1-2

0.105

312/1

0.090

333/5

0.045

308

0.075

137/7

0.060

0.060

333/3 , 333/4

311/2

0.045

0.098

311/4

310/2

0.045

310/1

0.045

311/1

0.010

304/1

0.035

0.060

304/5

0.135

354/1 , 356/1

0.060

354/4 , 355/2 , 356/2

354/5

0.040

362

0.225

365/3

0.030

0.120

363/2, 364

0.135

363/1 , 392

0.030

298/4

298/5

0.060

394/4

0.020

298/6

0.020

0.035

394/5

393/2, 294/2 , 296/ 1 ख ,

0.050

296/2ख , 297/2

0.090

96/2, 98/2

99/4

0.082

70/2

0.090

योग . 08.775 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- गुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4508- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- पिंडरईसराफ, प. ह. नं. 01 , ब. नं. 166 रा. नि. मंडल- चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.273 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

138/2

0.025

137/3

0.101

0.416

129/1 , 132, 133

64/4

0.202

0.605

146/1

0.020

190/2

137/2

0.101

41/4

0.101

0.135

233/8

0.067

233/9

231

0.120 भाग 1 ]

2625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(2)

(1)

233/7

0.130

209

0.070

138/3

0.025

233/10

0.090

233/12

0.065

योग . 02.273 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिंडरई सराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 जून 2012

क्र. 893 - वाचक-प्र . क्र. 15-अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील - मनावर

(ग ) ग्राम- कुवाली ( पूरक प्रकरण )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 3.290 हेक्टर .

सर्वे नं.

निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

185/1/3

0.030

185/1/4

0.190

0.065

201/1 /1 क

0.065

201/1 / 1 ख

0.110

318/2

201/2

0.021

0.110

318/1

200

0.075

0.030

199

186/1

0.090

291/2

0.120

186/2

0.045

321/2

0.210

0.030

186/3

189/2

0.010

0.320

195/1

291/3

0.175

0.112

290/1/6

0.220

0.105

289/1/1

0.105

289/1/2

289/1/3

0.105

0.015

203

206/1

0.506

107/1/2

0.416

0.010

3.290

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय-12 की आर. डी. 5060 से 6070 मी. एवं डी. व्हाय -13 की लेफ्ट माईनर-1 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

2626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 29 जून 2012

क्र. भू-अर्जन- 2012-6-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील- बांधवगढ़

(ग) ग्राम का नाम-टिकरिया, रकबा 4.576 हे . , धमनी

रकबा 7.388 हे . , बोदली रकबा

2.466 हे . , प.ह.नं. 42 एवं 43 .

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-अशासकीय भूमि 14.43 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम- टिकरिया शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु 411/1

0.133

412/1

0.165

413/1

0.500

411/2

0.132

412/2

0.165

413/2

0.500

411/3

0.132

412/3

0.165

413/3

0.500

417

0.356

(2)

(1)

0.567

403

0.245

400

0.150

405

401

0.800

मुख्य नहर निर्माण हेतु

412/1

0.012

411/1

0.010

412/2

0.012

0.010

411/2

0.012

412/3

0.010

411/3

योग .. 4.576

ग्राम- धमनी शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु

0.230

131/2

0.700

143

0.500

126/1

0.500

126/2

129/1

1.623

0.886

129/2

132

0.939

1.056

128

110

0.350

0.400

109

मुख्य नहर निर्माण हेतु

414/1

0.040

414/2

0.040

0.100

412

0.012

416/1

0.012

416/2

योग .. 7.388

ग्राम-बोदली नहर हेतु

2

0.040

4/2

0.150

0.072

7

12

0.020

0.040

13

0.040

11/2

0.020

0.065

19/1

19/2

0.065

20

0.035

0.020

20/435/1 भाग 1 ]

2627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(2) (1)

20/435/2

0.020 38

0.060 32/1

0.010 46/1

0.050

0.055 37

46/2

0.050 46/3

0.010 46/4

0.050 54/1

0.015 54/2/1

0.015 54/2/2

0.015 47/1

0.020

मुख्य नहर निर्माण हेतु

0.010 47/2क

47/2ख

0.010 47/3

0.020 7

0.080

0.080 309

8

0.040 9/1

0.040 9/2

0.040 26

0.100 210

0.065 215

0.050 229

0.010 230

0.015 212

0.065 213

0.070 214

0.075

0.070 216

0.050 219/1

224

0.040 219/2

0.050 231

0.040 226

0.008 242/2

0.050 242/1

0.050 243/1

0.020 243/2

0.020 240

0.005 203

0.112 304/1

0.032 304/2

0.032 305

0.036 306

0.044 307

0.064 308

0.036

योग .. 2.466 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोदली जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग उमरिया में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन- 2012-05- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील - बांधवगढ़

(ग ) ग्राम का नाम- घोघरी रकबा 41.102 हे . , सर्रा रकबा 0.335 हे . , छीरपानी रकबा 0.542 हे. , बड़खेरा रकबा 0.817 हे. , प. ह.नं. 38 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- अशासकीय भूमि 14.43 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

(हे. में) (2)

नंबर (1)

ग्राम- घोघरी शीर्ष कार्य ( बांध निर्माण ) हेतु 244/2

0.607

176/6

0.401

0.304

244/1 घ

0.202

244/1ड़

0.337

245/1 क

0.638

257/1

0.348

271/1

257/3

0.638

245/1 ख

0.338

271/2

0.348

245/1 ग

0.337

0.348

271/3

245/2

0.405 2628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2) 256/1

0.198 256/2

0.198 256/3

0.198 257/2

0.638 258

0.954 259

0.117 261/1

6.334 261/2

0.809 261/3

0.809 262/1

0.162 263/1

1.315 264/308

0.610 275

2.051 262/2

0.614 263/2

1.472 264

1.403 265

0.101 268/1

0.211 268/2

0.210 277/1

2.023 277/2

0.812 278/1

0.202 280/1

0.750 280/2

1.521 272/2

2.023 273/1

0.500 273/2

0.500 274/1

0.318 274/2

0.318 274/3

0.319 276/1

0.845 276/2

0.405

1.214 276/3

(2)

(1)

276/4

1.214

0.706

141/2क

मुख्य नहर निर्माण हेतु

176/5

0.150

176/3

0.135

175/11

0.105

0.020

175/5

0.135

175/12

0.045

175/10

175/4

0.078

175/13

0.113

102/2

0.143

0.094

72/2

0.040

91/1क

0.096

91/2

87

0.144

0.023

85/ 1 ख

85/1 ग

0.030

0.027

85/1 घ

0.040

85/1ड़

0.040

85/ 1 च

84/1

0.105

0.062

82/1

0.062

82/2

0.061

82/3

0.185

80

0.005

71/1

0.005

71/2

71/3

0.004

0.004

71/4

0.035

79/1क

0.035

79/1 ख

.0.038

79/2क

0.039

79/2ख

78

0.013 भाग 1 ]

2629

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2) 77/2

0.053 72/1

0.124 73/1ख

0.070 280/1

0.096 146/1

0.163 280/2

0.060 166/2

0.072 146/2

0.075

0.180 168/3

154/2

0.336 149/1

0.036 149/12

0.056 149/5

0.054 149/8

0.030 149/7

0.072 149/10

0.108 148/3

0.036 150/8

0.029

0.016 145

कुल योग .. 41.102 ग्राम- सर्रा , मुख्य नहर निर्माण हेतु 42/3

0.055

0.140 41/3क

41/3ख

0.140

कुल योग.. 0.335 ग्राम-छीरपानी , मुख्य नहर निर्माण हेतु 80/1

0.080 79/1

0.077 81/1क

0.040 81/1 ख

0.040 78

0.127 75/113

0.090 75

0.088

योग.. 0.542 ग्राम - बड़खेरा , मुख्य नहर निर्माण हेतु 217

0.135

220

0.097

0.055

218

0.060

221

201/2

0.125

0.030

209

202

0.080

207

0.040

204

0.065

175

0.100

0.030

177/2

योग.. 0.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरी जलाशय योजना ( शीर्ष एवं नहर) निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर (ख ) तहसील- लवकुशनगर 2630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

(ग ) ग्राम- मुड़ेरी उत्तरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि- 2.200 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

884

0.025

885

0.220

886/1

0.068

886/2

0.112

893

0.080

894

0.156

895/1/1

0.005

895/1/2

0.088

895/2/2

0.088

896

0.104

897

0.005

898

0.010

899

0.277

907

0.072

0.248

908

912

0.096

916

0.180

919

0.005

920/1

0.172

0.010

920/2

921

0.042

922

0.080

939

0.052

973

0.005

योग . 2.200

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 23- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- रतनपारा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि-1.544 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

49/3

0.130

51

0.090

0.007

52

0.250

53

0.150

55

57/1

0.010

0.332

59

0.150

60

63

0.100

68

0.090

70/1

0.010

84

0.045

86

0.085

0.020

87

0.005

88

89

0.070

योग . 1.544

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 24- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत भाग 1 ]

2631

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चंदला

(ग ) ग्राम- सलैया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि-2.162 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

105

0.045

109

0.072

112

0.162

116

0.047

117

0.040

118

0.076

119

0.005

120

0.030

121

0.163

122

0.144

143

0.196

148

0.012

149

0.058

150

0.108

165

0.033

170

0.202

174

0.030

266

0.144

269

0.247

270

0.106

103/4/1

0.007

166/1

0.137

166/2

0.008

177/1

0.090

योग . 2.162

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 25- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम- भवानीपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि-1.870 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

312

0.018

314/2

0.070

0.070

314/3

0.080

314/4

320

0.120

0.115

321

0.065

322

0.228

324

350

0.010

0.081

351

352/1

0.072

0.010

356

357

0.173

0.015

358

414/1

0.209

415

0.100

0.050

418

419

0.122

0.054

420

427

0.100

428/1

0.108

योग 1.870

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. 485 - भू- अर्जन-12-प्र. क्र. 2- अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- देवास

(ग) ग्राम- हिरली

लगभग क्षेत्रफल- 21.407 हेक्टयर.

(घ)

सिंचित क्षे . असिंचित क्षे. प्रभावित सर्वे नम्बर

रकबा

(है. में) (1)

(2)

(3)

(4) 43/1

43/2

43/3

3.278

0.000

3.728 43/4/1

43/4/2

43/4/3

45/1

45/2

0.672

0.000

0.672 45/3

45/4

46/1

0.000

0.462 0.462

46/2

46/3

46/4

47/1

0.624

0.000

0.624 47/2

47/3

47/4

(1)

(2)

(4)

(3)

48/1

48/2

0.000

0.938 0.938

48/3

48/4

49/1

49/2

49/3

49/4

49/5

0.000

49/6

0.422

0.422 49/7

49/8

49/9

49/9/1

49/9/2

66

0.076

0.000

0.076

0.000

0.435 0.435

67/1 , 67/2

0.201

71

0.000

0.201 72/1

0.000

0.091

0.091 72/2/1,

72/2/2

0.096

0.000

0.096 74/1 , 74/2

0.844

0.000

0.844 75/1 , 75/2

76

1.278 1.278

0.000

0.000

0.583 77

0.583

0.000

78

0.745

0.745 79

0.000

0.190 0.190

81

0.000

0.130 0.130

0.110

82

0.000

0.110 0.038

0.000

0.038 83

84

0.000

0.041 0.041

0.156 151

0.156

0.000

152

0.140

0.000

0.140 154

0.000

0.192

0.192 0.520

0.000

0.520 155

0.000

1.010 1.010

156

0.000

0.440 0.440

157/1

0.870

157/2

0.000

0.870 0.260

158

0.000

0.260

0.000

159

0.532 0.532

0.300 0.300

160

0.000

0.430

0.000

161

0.430

0.000

162

0.970

0.970

0.000

163

1.410

1.410

0.000

0.277 0.277

164/1 , 164/2

0.000

0.104 166

0.104

0.024 167

0.024

0.000 भाग 1 ]

2633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

(1)

(2)

(4)

(3)

173

0.224

0.000

0.224 174/1

174/2

0.744

0.000

0.744 174/3

0.000

0.324

0.324 175/1 , 175/2

184

0.236

0.000

0.236 0.540

0.000

185

0.540

0.000

21.407 योग .. 21.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन - सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 491 - भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- देवास

(ग) ग्राम- अंतरालिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.141 हेक्टेयर.

सिंचित क्षे . असिंचित क्षे. प्रभावित सर्वे नम्बर

(2)

(3)

रकबा (है. में) (4)

0.000

1.013

1.013 (1) 2/1/1 , 2/1/2 , 2/2, 2/3 , 2/4

3

0.296

0.000

0.296 4

0.216

0.000

0.216 5

0.657

0.000

0.657 10

0.143

0.000

0.143 19

0.235

0.000

0.235 21

0.024

0.000

0.024 23

0.595

0.000

0.595 0.567

24

0.000

0.567 0.728

25

0.000

0.728 27

0.329

0.000

0.329 0.140

28

0.000

0.140 29

0.000

1.018

1.018 30

0.000

0.180

0.180

0.000

योग .. 6.141

6.141 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 455 - भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 4-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- देवास

(ग) ग्राम- देवर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.882 हेक्टेयर .

असिंचित क्षे.

सिंचित क्षे .

प्रभावित सर्वे नम्बर

रकबा

(है. में) (2)

(3)

(4) (1)

0.000

1.81 410/1 , 410/2 1.81

0.000

411

1.428

1.428 413

0.000

0.713 0.713

0.000

1.32 414

1.32

0.000

1.09 416

1.09

0.20

0.000

417

0.20

0.000

0.13

436

0.13

0.92

0.000

0.92

437

0.000

0.016

0.016 438

0.000

0.56 0.56

418/1 , 418/2

0.000

0.015 0.015

419

0.000

0.68 409

0.68

0.000

8.882 योग . 8.882

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- सेवरखेडी मध्यम जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचंद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2634

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 21 जून 2012

क्र. 663- गोपनीय- 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में 28 दिवसीय प्रशिक्षण" First Phase Institutional Training Programme for the newly appointed Civil Judges , Class- II " (2012 Batch) (35 Civil Judges ) , जो दिनांक 2 जुलाई 2012 से 28 जुलाई 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 2 जुलाई 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 2 जुलाई 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 के मुख्य द्वार पर टैम्पो ट्रैक्स/जाइलो वाहन की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी , जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर , स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 14 जून 2012

क्र. 634-गोपनीय- 2012- दो- 3-78-2009.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्रीमती आरती आर्य, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 सीहोर का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्रीमती आरती आर्या दुबे " आत्मजा श्री विनोद कुमार दुबे किया जाता है.

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे .

भाग 1 ]

2635

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

जबलपुर , दिनांक 15 जून 2012

क्र. 639-गोपनीय- 2012-दो-3-157-2009.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री ढीमरा कवड़े , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खातेगांव जिला देवास का नाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री दीपराज कवड़े " पिता श्री गरीबा कवड़े किया जाता है .

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे .

क्र. 641 -गोपनीय- 2012- दो-3-45-2011.--उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री दिनेश कुमार दांगी , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , इटारसी जिला होशंगाबाद का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री दिनेश कुमार सिंह " पिता श्री एस. एस. दांगी किया जाता है .

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर , दिनांक 20 जून 2012

क्र. C-4937-दो- 2-11-2005.- श्री एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इन्सपेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 मई 2012 से दिनांक 8 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666-इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनाक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 24 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

जबलपुर , दिनांक 21 जून 2012

क्र. C -4961-दो-2-11-2005 .- श्री एम. के. मुदगल , तत्कालीन रजिस्ट्रार ( प्रशिक्षण/परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- बी-7375 , दिनांक 18 अक्टूबर 2008 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 अक्टूबर 2008 से दिनांक 17 अक्टूबर 2008 तक पांच दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 22 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर , दिनांक 22 जून 2012

क्र. C - 5023-दो- 3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र सिंह , रजिस्ट्रार (व्हीएल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 मई 2012से दिनांक 8 जून 2012 तक ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. की सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2009 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-3- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8-8-2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 5025-दो-3-97-2009.-श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डीई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 मई 2012 से दिनांक 4 जून 2012 तक सात दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिये एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2009 से 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666/21 - ब ( एक ) 2011, दिनांक 8-8-2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 20 जून 2012

क्र. C-4933-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, अपर जिला न्यायाधीश/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के 2636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C -4938- दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , जे. ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 24 मई 2007 से दिनांक 23 मई 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्र. C- 5017- दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री एच. यू. अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी-चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस- ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री एच. यू. अहमद सेवानिवृत्त 17-12-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2011 3. नियुक्ति दिनांक 17-12-81 से : 5 वर्ष 2 माह 21 दिन दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-87 से : 24 वर्ष 9 माह 22 दिन सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 5×15=75 दिन अवकाश की पात्रता

अवधि हेतु समर्पण ( 1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

24 = 12 × 15 = 180 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :

अवकाश की पात्रता

अवधि हेतु समर्पण ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)

: 1 × 7=7 दिन टीप:-खण्ड माहों की अवधि

यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए .

: 262 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 90 दिन

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 172दिन

अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोटः- मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-3- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897- इक्कीस- ब- (एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 5019- दो-3-420-80- भाग दस. श्री जे. एस. क्षत्रिय , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31 जनवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 150 दिवस ( एक सौ पचास दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के भाग 1 ]

2637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री जे. एस. क्षत्रिय , सेवानिवृत्त 9-3-1983 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2012 3. नियुक्ति दिनांक 9-3-1983 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. : 4 वर्ष

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 24 वर्ष 10 माह 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि : 4×15=60 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4) में अंकित अवधि : 24 = 12 × 15 = 180 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण : 240दिन की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया : 90दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश 150 दिन समर्पण की पात्रता.

नोट:- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) -19-03- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-5021-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री जे. पी . पाराशर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31 मार्च 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19- 03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार. गणना- पत्रक

1. श्री जे . पी. पाराशर, सेवानिवृत्त 15-10-1979 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2012 3. नियुक्ति दिनांक 15-10-1979 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. : 7 वर्ष 4 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 25 वर्ष 21 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि : 7× 15= 105 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 24 = 12 × 15-180 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

2638

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जुलाई 2012

टीप:- खण्ड माह की अवधि यदि 1 ×7 = 7 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए

292 दिन

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया : 120दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 172 दिन. समर्पण की पात्रता

नोटः- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) -19-03- इक्कीस- ब- ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक 659 -गोपनीय- 2012- II- 2-33-57 (Pt . - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्र. अधिकारी का नाम

(1)

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

1 श्री ऋषभ कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर . प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 11 जून 2012

क्रमांक 621 - गोपनीय- 2012- दो-3-30-2012.- कुमारी रमा शिवहरे, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , भोपाल का विवाह श्री जयंत मित्तल के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी रमा शिवहरे " के स्थान पर " श्रीमती रमा जयंत मित्तल " पति ' श्री जयंत मित्तल , परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्रमांक 623 - गोपनीय - 2012 - दो- 3-32-2012 .- सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , जबलपुर का विवाह श्री जीतेन्द्र कुमार अग्निहोत्री के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल " के स्थान पर " श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री " पति श्री जीतेन्द्र कुमार अग्निहोत्री परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2012

क्रमांक B -1122-दो-3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 28 मई 2012 से दिनांक 8 जून 2012 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 9 जून 2012 से दिनांक 15 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

2639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जुलाई 2012

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2012

क्र. 631 - गोपनीय- 2012-दो- 3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को , जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है , और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 38 ) , दिनांक 7 जून 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

(2)

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) (1)

1 श्री राकेश कुमार मरावी

जबलपुर न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जबलपुर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2012

क्र. 647- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

कहां से नाम

कहां को

(1)

(2)

(4)

(3)

1

भोपाल

भोपाल श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग , रजिस्ट्रार , राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

पदस्थापना के जिले

का नाम

(5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

भोपाल

सिविल जिला, भोपाल.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-07-06.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-07-06.27.Ordinary.