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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 July 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-07-13.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012- आषाढ़ 22 , शक 1934

विषय-सूची

( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 1.- (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 जून 2012

क्र. ई. - 5-800 - आयएएस लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 18 से 26 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2641

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं. भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. ई. - 5-828 - आयएएस- लीव - 5- एक. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जे. एस. धुर्वे, अपर कलेक्टर, दमोह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तंक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

2642

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(4) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे . एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला दमोह के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-867- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2012

क्र. ई- 5-820 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री संतोष कुमार मिश्रा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-757 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-825 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , ( 2006 ) , कलेक्टर जिला हरदा को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताजाता हैहै तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2012

क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव-5 - एक-( 1 ) श्री शिव शेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून 2012 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिव शेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शिव शेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिव शेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-562- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री जे. एन . कांसोटिया, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 2 से 7 जुलाई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही.एस. निरंजन , आयएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जे. एन.कांसोटिया , द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही . एस . निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री जे . एन.कांसोटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . एन .कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-900 - आयएएस- लीव-एक-5.- ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस. , अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदौर को दिनांक 25 जून से 10 जुलाई 2012 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त संचालक , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 28 जून 2012

क्र. ई- 1-327--2012-5- एक. श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे , (म. प्र .1981 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली, तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ( उच्च शिक्षा ) में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं .

क्र. ई- 1-400-2011-5- एक. श्री प्रमोद कुमार दास, भाप्रसे ( 1986 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम

2643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को संयुक्त सचिव , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-5-778 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 2 से 13 जुलाई 2012 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते क्र. ई- 5-865 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री वी किरण गोपाल , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 7 से 15 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी किरण गोपाल , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री वी किरण गोपाल, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री वी किरण गोपाल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-208-2012-5- एक.- इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-206-2012 , दिनांक 13 जून 2012 से श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , कलेक्टर, शिवपुरी को संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, समग्र स्वच्छता अभियान के पद पर पदस्थ 2644

किया गया है. श्री किंग्सली दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त, 2012 तक के मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस III राऊंड 6 में रहेंगे .

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे ( 1998 ) , संचालक ग्रामीण रोजगार की पदस्थापना अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर किया गया है . श्री किंग्सली की मिड केरियर ट्रेनिंग से वापसी तक श्रीमती पुष्पलता सिंह, संचालक, ग्रामीण रोजगार का कार्य अतिरिक्त रूप से संचालित करती रहेंगी.

(2 ) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे, ( 1994 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई - 1-216-2012-5- एक. श्री अनुराग श्रीवास्तव , भावसे, ( 1986 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) , आर. सी . व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल पदस्थ किया जाता है . साथ ही उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-844- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री ए. के. सिंह, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर , जिला अशोकनगर को दिनांक 11 अप्रैल 2011 से दिनांक 15 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के . सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 29 जून 2012

क्र. ई - 1-231-2012-5- एक. श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे ( 1979 ) , वि.क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग की सेवाएं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सौंपते हुए श्री स्वदीप सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

अनुसूची -2 में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 1-231-2012-5- एक (ए ) . इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे ( 1979 ) , वि. क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग को अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पदस्थ किया गया है , उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिए श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे , भाप्रसे ( 1981 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-206-2012-5- एक. डॉ. एम. मोहन राव, भाप्रसे , (1987) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है .

(2 ) डॉ. एम. मोहन राव, द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग केवल विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-232-2012-5- एक. श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे , ( 1993 ) , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल की सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग से वापस लेकर, उनकी सेवाएं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए श्री अरूण कुमार भट्ट, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अरूण कुमार भट्ट, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

( 3 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , आयुक्त- सह -संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार अतिरिक्त रूप से , सौंपा जाता है.

भाग 1 ]

2645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

No. E - 5-634 - IAS- Leave- 5 - I .----Sanction is hereby accorded to Dr. Manohar Agnani , IAS ( 1993 ) Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh to avail ex- India Earned leave of Twenty Six days from 23rd July, 2012 to 17th August , 2012 with permission to prefix/ suffix gazetted holidays falling on dated 21 , 22 July, 2012 and 18 , 19, 20 August, 2012 .

(2) Smt. Suraj Damor , IAS ( 1994) , Secretary , Govt . of Madhya Pradesh Tribal Welfare , SC Welfare & Denotified , Nomadic & Semi- Nomadic Caste Welfare Deptt . shall hold the additional charge of Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh during the leave period of Dr. Manohar Agnani .

(3) On return from leave Dr. Manohar Agnani is again posted as Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh , until further orders .

(4) Smt . Suraj Damor , IAS ( 1994) , Secretary , Govt . of Madhya Pradesh Tribal Welfare , SC Welfare & Denotitied , Nomadic & Semi- Nomadic Caste Welfare Deptt . shall be relieved from the additional charge of Commissioner , Health Services Madhya Pradesh after Dr. Manohar Agnani joins the post on return from leave .

(5) Dr. Manohar Agnani will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.

(6) It is certified that had Dr. Manohar Agnani not proceeded on leave , he would have continued on this post .

भोपाल, दिनांक 30 जून 2012

क्र. ई- 5-544 - आयएएस-लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-547- आयएएस- लीव - 5- एक. श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री शैलेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-808 - आयएएस लीव - 5 - एक- श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला रतलाम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2012 द्वारा दिनांक 29 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 1-230-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(3) (1)

(2)

1 श्री वी . किरण गोपाल ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.

प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक (वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग .

2 श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जबलपुर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

नगरीय प्रशासन एवं विकास

विभाग.

3 श्री भरत यादव ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नरसिंहपुर.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री वी. किरण गोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम-9 के अंतर्गत प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक के पद असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची -2 में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करताहै.

2646

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. ई- 1-229-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे , के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1 सुश्री के वासुकी ( 2008 ) , सहायक कलेक्टर, बैतूल .

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम) .

2 श्रीमती सूफिया फारूकी ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.

अनुविभागीय अधिकारी , मुख्यालय ( राजस्व ) , सीधी.

3. सुश्री प्रीति मैथिल ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सागर .

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी (टीकमगढ़ ) .

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर ( धार) .

4. श्री श्रीकांत बनोठ ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, झाबुआ.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. ई - 1-241-2012-5- एक. श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे , ( 1999 ) , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त 2012 तक मिड केरियर ट्रेनिंग में रहने की अवधि में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का प्रभार श्रीमती गीता मिश्रा, भाप्रसे ( 1997 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-330-2012-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित अधिकारी, श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे ( 2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट की पदस्थापना प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक ( वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन ) के पद पर की गई है, के स्थान पर " महाप्रबंधक, ट्रायफेक " ( वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) पढ़ा जाय.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 के पद 2 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित " प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक " के स्थान " महाप्रबंधक, ट्रायफेक" पढ़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ- 3-8-2012-एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन 2012 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् विजयपुर के अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 6 जुलाई 2012 शुक्रवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2012

क्र. ई- 5-464- आयएएस लीव- 5- एक- श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2012 द्वारा दिनांक 18 से 27 जून 2012 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अब दिनांक 18 से 25 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक " .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 जून 2012

क्र. फा. 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सचिन कुमार आत्मज श्री इन्द्रेश कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर का त्याग - पत्र दिनांक 22 जून 2012 के ( अपरान्ह ) सेस्वीकृत करता है.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ- 3-5-2012- एक-4. - राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों ( नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषदों ) में परिशिष्ट- एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान क्रमशः प्रथम चरण में दिनांक 05 जुलाई 2012 गुरूवार एवं द्वितीय चरण में दिनांक 7 जुलाई 2012 शनिवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. पंत, उपसचिव.

भाग 1 ]

2647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

परिशिष्ट-एक

अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 मतदान हेतु प्रथम व द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी

क्र. जिला

प्रथम चरण

द्वितीय चरण

वार्डों की मतदान केन्द्रों क्र.

की संख्या

संख्या

(4)

(1 ) ( 2) ( 3 )

(5)

15 1 रतलाम 1 नगर परिषद सैलाना

15

योग ..

36 75

2 नगरपालिका परिषद सारणी 2 बैतूल

योग .. 36 75

3 झाबुआ 3 नगरपालिका परिषद झाबुआ 18

15 4 नगर परिषद रानापुर *

योग .. 33

15 4 अलीराजपुर 5 नगर परिषद भाभरा

15 6 नगर परिषद जोबट

30

योग ..

5 धार

30 7 नगरपालिका परिषद धार

15 8 नगर परिषद सरदारपुर

15 9 नगर परिषद राजगढ़

15 10 नगर परिषद कुक्षी

योग .. 75 105

11 नगरपालिका परिषद सेंधवा 24 61

6 बड़वानी

15 12 नगर परिषद पानसेमल

15 13 नगर परिषद खेतिया

15 14 नगर परिषद पलसूद

योग .. 69 106

15 नगरपालिका परिषद नेपानगर 24 7 बुरहानपुर

योग .. 24 29

8 छिंदवाड़ा 16 नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव 18

18 28

17 नगरपालिका परिषद दमुआ

15 18 नगर परिषद हर्रई

योग .. 51 66

9 सिवनी 19 नगर परिषद लखनादौन

15 17

योग . 15 17

वार्डों की मतदान केन्द्रों संख्या की संख्या

(6)

(9)

(7) (8)

(10)

15

15

15

15

28 नगर परिषद आठनेर

नगर परिषद चिचोली

29

15 15 30

योग .. 30

15 18

43

30 नगर परिषद थान्दला

15

15

18 31 नगर परिषद पेटलावद

30 36

58

योग

15

18 18

15

32 नगरपालिका परिषद अलिराजपुर

30

योग .. 18 18

60

15 24 33 नगरपालिका परिषद मनावर

15

15 15 34 नगर परिषद धरमपुरी

15

15

21 35 नगर परिषद धामनोद

15

15

15 36 नगर परिषद डही

योग .. 60 75

24 53 37 नगरपालिका परिषद बड़वानी

15

15

19 38 नगर परिषद अंजड

15

15

15 39 नगर परिषद राजपुर

15

योग .. 54 87

29

23

30

49 40 नगरपालिका परिषद पांढुरना

15

29 41 नगरपालिका परिषद सौंसर

15

15

15 42 नगर परिषद मोहगांव

योग .. 60 93 2648

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(3)

(1) ( 2)

(4)

(5) 10 मण्डला 20 नगरपालिका परिषद मण्डला 24

15 21 नगर परिषद निवास

.. 39

योग

15 11 डिण्डोरी 22 नगर परिषद डिण्डोरी

योग . 15 19

12 बालाघाट

15 23 नगर परिषद बैहर

योग .. 15 13 शहडोल

(8)

(9)

(6) (7)

(10)

15

51

15

43 नगर परिषद बम्हनीबंजर

15

15

15 44 नगर परिषद बिछिया

24

15

45 नगरपालिका परिषद नैनपुर

45 54

योग

66

15

15

19

46 नगर परिषद शहपुरा

15 15

योग

15

15

87

34

47 नगरपालिका परिषद शहडोल

24

39

24 नगरपालिका परिषद धनपुरी 25 नगर परिषद जयसिंहनगर 15

योग .. 39

15 26 नगरपालिका परिषद कोतमा 14 अनूपपुर

योग .. 15 25

15 उमरिया 27 नगरपालिका परिषद पाली ** 15

योग .. 15

योग . .486 27 862

महायोग .

17

15

15

48 नगर परिषद बुढ़ार

104

49

योग ..

54

25 49 नगरपालिका परिषद बिजुरी 15 21

15 21

योग

24

24

704

22

376 533

1237

* नगरपरिषद रानापुर जिला झाबुआ का 5 वर्ष का कार्यकाल मई 2011 में समाप्त होने के पश्चात् आम निर्वाचन होना है.

** नगर परिषद से नगरपालिका परिषद में उन्नयन.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक- एफ-53-03-2012- तीन-934.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट- एक में अंकित प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) के आम निर्वाचन, 2012 हेतु म. प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 - क सहपठित नियम 23 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित समय -अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: -

स. क्र . (1)

कार्यवाही (2)

समय (5)

निर्धारित तारीख (4)

संबंधित नियम

(3)

1 ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करना

प्रातः 10.30 बजे से

21, 22 07-06-2012 ( गुरुवार) 2649 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

22"क" 07-06-2012 ( गुरुवार ) प्रात: 10.30 बजे से ( ii ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन

( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

16 - उपरोक्तानुसार- प्रात: 10.30 बजे से 2 नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख

21 (क) 14-06-2012 ( गुरुवार ) दोपहर 3.00 बजे तक 3 नाम निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच )

21 (ख) 15-06-2012 ( शुक्रवार ) दोपहर 3.00 बजे तक 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 (ग) 18-06-2012 ( सोमवार ) दोपहर 3.00 बजे तक

30,31 18-06-2012 ( सोमवार ) दोपहर 3.00 बजे के पश्चात् 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

प्रथम चरण द्वितीय चरण

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

21 ( घ) 05-07-2012 07-07-2012 प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह (गुरुवार) (शनिवार) 5.00 बजे तक.

7 मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा

21 (ङ) 09-07-2012 10-07-2012 प्रातः 8.00 बजे से (सोमवार) (मंगलवार)

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ- 3-7-2012 - एक- 4.- राज्य शासन, एतद्वारा , पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2012 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 02 जुलाई 2012 सोमवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58, अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )

आदेश

भोपाल , दिनांक 6 जून 2012

क्र. -एफ- 37-02-2012- तीन-868.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क) एवं म. प्र . पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 23 की अपेक्षा अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग 2650

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

एतद्वारा , पंचायतों में 31 मार्च 2012 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है , के आम/उप निर्वाचन , 2012 ( पूर्वार्द्ध ) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

क्र. (1)

कार्यवाही (2)

28 1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

29-क

(ii ) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन .

23 (iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

2 नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख

28 (क)

3 नाम निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच )

28 (ख)

4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 28 (ग)

38,39

5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

28 (घ)

7 मतगणना

8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा ( i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में (ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में

दिन और समय (5)

नियम (3)

निर्धारित तारीख (4)

11-06-2012

प्रात: 10.30 बजे से ( सोमवार ) - उपरोक्तानुसार-

-उपरोक्तानुसार-

18-06-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( सोमवार ) 19-06-2012 प्रात: 10.30 बजे से ( मंगलवार ) 21-06-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( गुरुवार ) 21-06-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद ( गुरुवार ) 02-07-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक ( सोमवार) 02-07-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार)

03-07-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से ( मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( मंगलवार) .

04-07-2012 जिला मुख्यालय पर प्रात: 10.30 बजे से (बुधवार)

हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों ( रिक्त ) पदों की जानकारी त्रैमास 31 मार्च-2012 (जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या )

जिला

क्र.

जिला पंचायत

सदस्य अध्यक्ष

अध्यक्ष

(2)

उपाध्यक्ष (3)

(1)

आम निर्वाचन सरपंच

सरपंच पंच

(6)

जनपद पंचायत

उपाध्यक्ष सदस्य

(4)

1 मुरैना

2 श्योपुर

3 भिण्ड

4 ग्वालियर

5 शिवपुरी

6

दतिया

7

गुना

8 अशोकनगर

ग्राम पंचायत उप- सरपंच पंच (5)

1

32

1

2

1

3

1

17

1

1

31

4

21

1

3

15

111

6

3

8

2

9

1 भाग 1 ]

2651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1) (2)

(3) 9 मंदसौर

10 नीमच

रतलाम

11

12 शाजापुर

13

उज्जैन

14 देवास

15

राजगढ़

16

1 सीहोर

17 विदिशा

18 भोपाल

19 रायसेन

20 बैतूल

21 होशंगाबाद

22

हरदा

23 झाबुआ

24 अलिराजपुर

25 इंदौर

26

धार

27 खरगौन

28 बड़वानी

29

खण्डवा

30 बुरहानपुर

31 टीकमगढ़

32

पन्ना

33 छतरपुर

34 सागर

35 दमोह

36 जबलपुर

कटनी

37

38 नरसिंहपुर

39 छिंदवाड़ा

सिवनी

40

41

मण्डला

42 डिण्डोरी

43

बालाघाट

44 रीवा

45

सतना

शहडोल

46

47 अनूपपुर

उमरिया

48

49 सीधी

50 सिंगरौली

1

कुल योग

(6) (4)

(5)

4

1

17

9

2

16

2

1

1

21

1

17

1

22

2

17

0

10

1

26

1

6

1

47

3

3

21

1

2

2

9

3

8

2

2

2

14

1

1

3

19

4

3

49

2

4

19

1

2

25

1

10

4

31

2

4

65

10

23

3

1

20

32

1

3

9

1

1

15

1

16

5

1

15

4

30

14

1

8

27

2

11

1

1

29

24

1

2

2

16

30

3

28

2

2

19

3

3

1

1

5

9

1

10

0

0

255 15

34

851 16

99 2652

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जून 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस- ब ( एक) -011-1807-12.-विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः ---

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक, 1 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

क्रमांक सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का नाम (3)

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

( 1)

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर

(2) 01 अलीराजपुर

कु. किरण गौहर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.

19

छतरपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव.

श्री इन्द्र पाल सिंह सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव, छतरपुर.

F. No.17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -3056-11-1807-12.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 (2 ) of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 ( E ) 83-03 -XXI- B (1) dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , part - I . dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the table for serial numbers 1 & 19 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :---

Name of Civil District (2)

Name of Special Court

(3)

Name of the Judge of the Special Court (4)

Sr. No. (1)

Ku . Kiran Gohar, IInd ASJ , Alirajpur .

IInd ASJ , Alirajpur

01 Alirajpur 19 Chhatarpur

ASJ, Nowgaon

Shri Indra Pal Singh Solanki , ASJ , Nowgaon , Chhatarpur.

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056- इक्कीस- ब ( एक) -011-1807-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र ", दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः--

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक, 1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः--

सारणी

क्रमांक सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का नाम

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ( विद्युत क्षेत्र केअनुसार)

(4)

(2)

(1) 01 अलीराजपुर

अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र.

(3) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

2653 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

F. No.17 (E) 83-03-3056 - XXI - B ( 1 ) -011-1408-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 ( E) 83-03 - XXI - B (1) , dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th September , 2010 namely :-----

AMENDMENT

Inthe said notification , in the table for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

No. Name of Civil District Name of Special Court Territorial jurisdiction of the Special Court (Accordingto Electricity Area) (2)

(3)

(4)

(1)

1 Alirazpur

Electricity area of Alirazpur .

IInd ASJ , Alirazpur

NOTE . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 30 जून 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. 563 - भू-अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 512- भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

संशोधित अधिसूचना

क्र. 565 - भू- अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 514- भू-अर्जन 2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

संशोधित अधिसूचना

क्र. 567 - भू-अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 516- भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 2654

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 4766-10- भू-अर्जन-2012

अनूपपुर, दिनांक 28 जून 2012

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 25 जून 2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर ( म. प्र. ) - 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश माहातो ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-42-2008- सात-2 ए, दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 16-42-2008- सात-2 ए, दिनांक 23 जून 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड,

होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर ( म. प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश माहातो

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 2520 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील जैतहरी , जिला-अनूपपुर स्थित ग्राम लहरपुर ( मुरी ) में 3.939 हे. ग्राम जैतहरी में 3.855 हे. ग्राम अमगवां में 0.050 हे. , ग्राम गुंवारी में 6.681 हे . कुल किता 37 व कुल रकबा 15.476 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अंतर्गत करारनामा किया जा रहा है-

1.

भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31 अक्टूबर 2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय- समय पर जारी निर्देश एवं शर्ते बंधनकारी होंगी , जिनका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावें.

2. कंपनी द्वारा ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

3. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 5384525/- ( तिरेपन लाख चौरासी हजार पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र ) तथा प्रशासनिक व्यय की 10 प्रतिशत राशि 538453/- ( पांच लाख अड़तीस हजार चार सौ तिरेपन रुपये मात्र ) योग राशि 5922978/- ( उनसठ लाख बाइस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये मात्र ) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है , शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.

4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा .

2655 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

11 . कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.

20. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

21. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर अनूपपुर एवं एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.

22. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्राथमिकता देगी.

23. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.

24. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय लोगों को, विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा , योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.

25. यह करारनामा परियोजना हेतु पूर्व में दिनांक 22-09-2009 को निष्पादित मूल करारनामा का भाग होकर उसके अध्यधीन होगा.

यह करारनामा आज दिनांक 25 जून 2012 को बिना किसी जोर - दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष (जोगेश माहांतो )

हस्ता./- (जे. के. जैन) हस्ता./- परियोजना प्रमुख

एम. बी. पावर ( म. प्र. ) लिमिटेड अनूपपुर

गवाह के हस्ताक्षरः

कलेक्टर जिला-अनूपपुर ( म. प्र. ) .

नाम : ओमप्रकाश नैनवाल

नामः एस.आर. उपाध्याय 2656

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 131 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

धारा 4 ( 2 ) के

प्राधिकृत अधिकारी

अन्तर्गत

(2)

आगर

(1) शाजापुर

(3) 1. कानड 2. सिंगावद

(4) 2.686 5.380 योग : 8.066

(6) टिल्लर बांध की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर-3 आर. एवं 3 - आर. ( 1 ) माईनर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म.प्र. )

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली , दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 980 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

धारा 4 की उपधारा

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(4)

0.80

(1) सीधी

(3) शंकरपुर

(6) 12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु (2) कुसमी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सीधी.

भाग 1 ]

2657

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 978 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

(2) के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(4)

2.18 (1) सीधी मझौली

जुनेर

(6)

(5)

12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सीधी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 20 जून 2012

क्र. 424- भू- अर्जन- 2012-प्र.क्र. 01-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त कच्चे मकान के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के

अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में ) (1)

(2)

(3)

(4) बागली

देवास

भीकुपुरा मकान कच्चा 54.72 वर्ग मीटर छप्पर सामने 17.00 वर्ग मीटर.

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , देवास

भीकुपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम भीकुपुरा स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2658

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 20 जून 2012

प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-12-377.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) सर्वे रकबा

नम्बर हेक्टर में (1)

(2)

(3)

(4)

63

0.053 गुना चॉचोड़ा महेशपुरा

(5)

(6)

महेशपुरा तालाब योजना नहर निर्माण शेष

छूटी हुई भूमियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघोगढ़

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चाचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जून 2012

क्र. 196- भू- अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

मऊगंज

(1) रीवा

उमरी श्रीपती

0.238

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2659

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 26 जून 2012

क्र. भू-अर्जन- 2012-198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम

(1) (2)

वाली भूमि ( हेक्टर में ) अर्जित की जाने (4) शाजापुर शुजालपुर

(3) उमरसिंगी ग्राम- उमरसिंगी की आबादी भूमि स्थित मकानों/परिसंपत्ति काअर्जन.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मकोड़ी उमरसिंगी तालाब योजना

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग शुजालपुर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 28 जून 2012

प्र. क्र. 15अ-82- वर्ष-11-12 - भू-अर्जन-5481.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.480

(3) सेहरा

(1) बैतूल

(2) बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड खण्डवा ( म.प्र. ) .

(6) 400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड, खण्डवा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2660

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 जून 2012

प्र. क्र. 5 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

लगभग क्षेत्रफल

कुल रकबा

(हेक्टर में)

(6)

(4)

0.473

143/1/2

(1) रायसेन

(2) बेगमगंज

(3) साजखेड़ा

12.351

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

134, 141

0.016 0.342

साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

1.068

0.137

137, 166/134

136 0.955 0.075

3.116

0.188

164/139

107/111 5.208

0.347

0.234

112 2.723

07 25.894

1.339

योग :

0.008

111 0.243

112 0.364

0.075

बिलखेड़ा जागीर

1.214

0.016

5.35

0.016

107/1

0.066

109/2 2.255

0.008

102 0.619

6.186

0.22

103/2

98/2/3 6.580

0.43

98/1/2 9.696

0.246

0.176

98/1/1 4.989

121/1 0.636

0.012

0.036

85/1 /1 ग 0.258

86 0.287

0.091

0.104

82/1 0.324

82/2

0.096

0.429

1.727

0.104

81, 80 , 79/3

0.279

0.012

83

76/1/2

0.217

2.108

62 1.230

0.125

63 0.563

0.020

0.376

0.033

64 2661 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(6) (1) (2)

(5)

(3)

(4)

61 1.279

बिलखेड़ा

0.066

रायसेन बेगमगंज

1.396

जागीर

0.179

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

53, 52/4/4

साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

0.542 0.062

53, 52/4/3

0.055

51/1 0.579

51/2

0.133

0.579

51/3 0.579

0.033

0.125

11/2

0.98

0.146

11/1 2.604

0.009

7/2 1.149

2.909

30 55.404

योग :

124/118 0.777

0.041

बोरिया

0.167

जागीर

113/2 1.093

0.221

116 1.226

117/1

0.95

0.004

106/2 2.518

0.196

0.757

0.025

107

0.058

108 1.611

0.280

0.020

105 , 104/4/4

0.332

98/5

0.019

1.619

0.112

104, 105/5

1.000

0.058

104, 105/6/1

0.608

0.029

104, 105/6/2

0.809

0.037

104/105/7/1

0.202

0.012

102/2/1

1.619

0.117

104, 105/8

0.083

102/1 0.405

0.809 0.037

104, 105/7/2

0.162

0.012

98/3/2

0.328

0.138

98/4

0.417

0.106

98/1

1.488

20 17.522

योग :

0.126

45 0.721

सिहोरा

0.055

जागीर

40 0.101

0.004

41 0.178

66 1.428

0.055

37 12.084 0.315

0.066

69 0.717

2.339

0.297

68, 67/2

76/1/1/1 1.011

0.100

76/1/1/2 0.542

0.018

281/26

0.081

1.619 2662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (3)

(1)

(4)

0.769 रायसेन बेगमगंज सीहोरा जागीर

259/26

1.813

24, 25/1 , 24 , 25/2

7.556

16, 20, 21

22 2.473

3.302

181

255/181 1.197

1.424

198, 193/2

199 4.306

205 0.749

206 1.485

226 0.235

228/1 0.619

229/1 0.624

23 41.322

योग :

80 140.142

कुलयोग:

3.116

164/139

साजखेड़ा

119/1 2.305

119/2 6.092

3.440

120/3

120/2 3.440

125/2 0.170

06 18.563

योग :

318/12 0.825

शाहपुर

9/4 0.182

सुल्तानपुर

7/4 1.575

9/3 0.181

7/3 1.575

2.569

5/1/4, 6/1/4

6/2/1

1.34

1.336

6/2/2

6/3 1.335

1.408

30/1

218/1 0.696

26/2 1.069

28 0.32

29 0.324

53 0.324

30/2 0.809

218/2 0.696

30/3 0.605

236/1 1.371

219/1 1.214

217 0.583 (5)

(6)

0.074 कार्यपालन यंत्री , जल 0.130 संसाधन संभाग, रायसेन.

साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

0.169

0.055

0.081

0.090

0.055

0.186

0.041

0.027

0.022

0.055

0.048

2.154

7.890

कार्यपालन यंत्री, जल

0.202

संसाधन संभाग , रायसेन.

0.033

साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

0.134

0.634

0.061

0.054

1.110

0.108

0.008

0.105

0.090

0.449

0.115

0.040

0.142

0.142

0.111

0.083

0.133

0.006

0.037

0.050

0.075

0.071

0.062

0.013

0.083

0.075 भाग 1 ]

2663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) रायसेन बेगमगंज

1.841 0.125

शाहपुर 48, 49, 313 , 313 ,

48/1

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

सुल्तानपुर

साजखेड़ा जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

1.837

0.125

48, 49, 313 , 48/2

0.125

1.841

48, 49 , 313 , 48/3

1.841 0.125

48, 49 , 313 , 48/4

45 1.850

0.188

44 0.559

0.096

2/2/1 0.656

0.029

2/1

0.125

1.214

29 31.976

2.936

योग :

2.832

0.271

खमरिया 327, 326/1

कलां

4.334

0.167

327, 326/2

0.075

313, 314 1.539

315 0.469

0.041

316 0.34

0.075

291/1/2/7 0.971

0.104

291/1/2/4 1.011

0.092

289/2/1/2 0.781

0.083

290/2/2 1.169

0.108

0.777

289/2/1/1

0.125

289/1/2 1.708

0.221

290/2/5 0.809

0.091

290/2/1 0.809

0.122

1.105 0.111

251/1 , 252 , 253

1.101

0.122

251/2, 252 , 253

0.50

0.111

347, 253/1/1

0.111

0.504

347, 253/1/2

0.178

0.019

342, 254

256/2/2 0.461

0.033

254 1.141

0.206

259 0.951

0.195

1.785 0.137

263, 266

2.068 0.083

265, 267

5.85 0.192

155, 245, 246

247, 248

164/2

0.137

0.951

165

0.008

0.259

1.194

0.091

176, 175/1

200/1

3.42

0.303

0.405 0.072

176, 175/2

0.405 0.054

176, 175/3

174 0.967

0.121 2664

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(6) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

बेगमगंज खमरिया

183 0.414

रायसेन

0.020

170 0.995

कलां.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.046

साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

0.212

184 2.254

198/1 5.01

0.313

198/2

0.229

5.01

200/2/1 1.804

0.053

0.050

2.777

208 , 206 , 205/2/1/1

0.405 0.1421

208 , 206 , 205/2/1/2

207/1 0.186

0.040

4.907

योग :

40 59.649

0.127

1.619

सीहोरा

249/2/4

0.209

1.416

जागीर

249/2/3

249/2/2 1.521

0.153

249/2/1 1.214

0.154

249/2/5 3.342

0.030

248/4 4.334 0.334

241 1.956

0.125

4.63

0.238

248/2

248/1

0.238

3.179

0.083

245/5 2.25

245/3 1.923

0.183

245/1/2 5.232 0.158

245/1/1/4 3.368 0.091

245/1/1/3 3.371

0.096

3.368

245/1/1/2

0.091

0.125

245/1/1/1 3.368

16 46.109 2.435

योग :

बेरसला

166, 163 ,

3.237

0.334

162/1/2

0.809

0.029

166 , 163 , 162/2/2

162/2/3 0.948 0.029

0.740

0.041

166 , 161/162/2/7/1

0.948

0.054

166 , 163 , 162/2/6

0.054

0.948

166, 163 , 162/2/5

0.948

0.054

166, 163 , 162/2/4

2.023

0.083

166 , 163 , 162/2/1

1.619 0.108

158/1 , 159 , 160

0.561

0.036

172/1

1.97

0.036

174/1/4/2

3.628

0.030

176/1/1

174/1/3/1 1.154

0.011

174/1/2/1 0.462

0.021 2665 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1) (2)

(5)

(6) (3)

(4)

174/1/2/2 0.458

रायसेन बेगमगंज बेरसला

0.018

174/1/2/3 0.455

साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.021

174/1/1 1.019

0.021

3.310

0.209

173

176/2/2 3.237 0.011

176/2/1 4.015

0.091

176/1/2 3.626

0.041

1.332

योग : 21 36.115

कुल योग : 112 192.412 12.720

महायोग :

20.610

192 332.554

नोट.- भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. 4 - अ - 82-10-11 - भू- अर्जन खजूरिया , सुल्तानजहांपुर, मुरपार -11-12.- भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज ने टेहरी जलाशय की नहर हेतु दिनांक 29-8-2011 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप भेजा था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में भिन्नता पायी गई. इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है . चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, धारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा

नगर/ग्राम

संशोधित जो प्रकाशित होना है (अर्जित की जाने वाली भूमि)

खसरा

कुल रकबा अर्जित रकबा

कुल रकबा

तहसील/ तालुका

(हेक्टर में)

(हेक्टर में)

खसरा क्र. (7)

( हेक्टर में ) (9)

(8) (1)

(2)

क्र. (4)

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (6)

(3)

(5)

अशासकीय भूमि का विवरण

0.029

रायसेन

विलोपित

1.558

254/1/1

गैरतगंज सुल्तानजहांपुर

0.450

1.586

264/1/4

विलोपित

विलोपित

0.498

266

0.017

0.011

विलोपित

245 0.304

0.047

विलोपित

244 0.684

विलोपित

0.100

243 2.614

0.041

विलोपित

230 0.910

विलोपित

218/1 1.214

0.207

221 2.351

0.083

विलोपित 276/3 , 213 ,

1.214

0.136

विलोपित 212, 211 , 210,

209 , 208 2666

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

(7)

(8)

(9) रायसेन

276/4,

गैरतगंज सुल्तानजहांपुर

1.760

विलोपित

0.083

213 , 212,

211 , 210 , 208

276/5, 213 , 212,

0.542

0.041

विलोपित 211 , 210 , 209 ,

208

183/1/1

विलोपित

2.287

0.261

201

0.118

1.680

विलोपित

184/2/1/2 0.506

0.148

विलोपित

1.991

कुल रकबा

7 7.988

0.133 खजूरिया

7.988

0.133

कुल रकबा

254, 255 ,

सुल्तानजहांपुर

0.644

256, 264

0.009

266 0.498

0.998

0.090

244, 245

2.641

0.85

243

0.045

242 7.171

227, 229,

0.053

1.691

230, 231/1

0.053

1.691

228

1.941

231

0.012

219 6.811

0.253

220, 221 ,

0.081

1.968

222, 224

2.306

0.156

218

208, 209 , 210 |

3.516

0.161

211 , 212,

213, 276

183 5.888

3.303

0.179

184 1.577

3.816

185

0.032

199

0.221

186 1.672

187 0.882

0.123

0.04

189 0.283

0.045

94 3.727

18

0.113

0.234

4.395

13, 17

1.070

0.036

4, 6, 7, 4

0.205

1.358

8,11

0.166

2.08

4,6,7

7.104

कुल रकबा

2.386

0.065

48

मुरपार

321/49 10.387

0.506

322/52/53 2.861

0.258 2667 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(7)

(8)

(9) (1)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

34 2.729

0.280 रायसेन गैरतगंज

मुरपार

4.615

31

0.109

5.221

0.101

21, 23 , 24

0.009

30/2 0.351

1.222

341/312/28

0.133

5.119

0.303

167/68

0.113

2.473

176, 169 , 177

174/175

1.205

0.101

99,100,101,102

5.233

0.323

103 , 104, 105 ,

106, 107

0.300

58 4.138

0.202

4.091

59 , 61 , 62 ,

324/62

7.891

0.333

291, 292,

293, 295

5.330

0.141

290

223 0.490

0.012

1

111

222

0.032

1.754

0.400

6.110

224

0.024

2.133

225, 226 , 227

1.667

0.125

228 , 229 , 230

231/12

1.647

0.028

3.975

0.433

245, 246, 249

286/1

1.239

0.238

0.040

255

0.436

256 3.520

0.303

257 4.497

2.088

0.482

259

0.214

3.387

260/1

105 , 108 , 109 ,

6.733

0.171

112 ,

110, 111 ,

113, 114 , 115 ,

116 , 117 , 258

247

0.294

250 7.173

0.285

251 3.733

0.143

284 6.353

0.261

0.388

282 13.662

278 0.789

0.032

285

0.025

2.577

339/284 15.241

0.384

3.844

3.149

249

11.176

कुल रकबा

18.413

कुल रकबा 2668

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

प्र. क्र. 4- अ- 82-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --

भूमिका वर्णन जिला

नगर/ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

खसरा तहसील/ तालुका

नंबर

(4) (1) रायसेन

(2) बेगमगंज

26/2

(3) गेहूंरास

264/27/2

234/3

29/2

207/2

69

197

257/192

29/1

32/2

33

208/1

208/2

117

209

207/1

196

191

146

147

151/2

131/2

129/2/2

125/1/2

123/1/1

123/1/2

123/2

120/1/4,

120/2

120/1/3,

120/2

120/1/2,

120/2 (2) के द्वारा अधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

कुल रकबा (हेक्टर में)

(7)

(6)

(8) (5)

0.224

2.225

बेरखेड़ी नहर निर्माण हेतु 1.740

0.252

भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

0.140

0.970

0.651

0.154

0.028

0.048

1.712

0.098

0.073 0.056

0.069

0.028

1.902

0.210

0.098

1.529

0.178

0.084

0.060

0.028

0.056

0.028

0.466

0.048

0.401

0.042

0.057

0.028

0.035

0.121

0.125

0.028

0.117

0.021

0.219

0.070

0.085 0.085

2.293

0.035

1.311

0.252

0.294

1.268

0.833

0.084

0.833 0.084

0.060

1.088

0.072

1.211

1.206

0.072

1.238

0.066 भाग 1 ]

2669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1) (2) (3)

(4)

(5)

1.056

120/1/1 ,

120/2

118

0.587

113/2/1

2.287

113/2/2

0.882

113/1

0.627

155/1/3

1.619 रायसेन बेगमगंज विनायकपुर

155/1/2

0.421

3.601

156

153/2

1.619

153/1

0.623

148/2

2.542

148/3

1.854

150

0.761

149

0.376

2.049

132

योग (6)

(8)

(7)

0.066

0.060

0.225

0.075

0.084

0.144

0.108

0.036

0.164

0.100

0.144

0.060

0.096

0.132

0.180

4.478

नोट. - ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बेगमगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 29 जून 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-614.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

खसरा

जिला तहसील

नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(3)

(5)

(4)

602

(2) पिछोर

0.23 (1) शिवपुरी

मनपुरा

607

0.33

608

0.01

618

0.15

621

0.36

0.01

623

(6)

(7)

महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,

जिला शिवपुरी ( म.प्र.) 2670

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) 624

0.43

0.18

645

0.11

657

0.02

660

661

0.08

0.02

662

666

0.02

668

0.13

669

0.08

0.17

693

700

0.09

701

0.13

702

0.02

704

0.30

योग

2.87

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-621.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

खसरा नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

(7)

(5)

0.17

(2) पिछोर

3

(1) शिवपुरी

(3) रैपुरा

6

0.30

महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दाईं तट नहर के निर्माण हेतु.

7

0.03

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )

65

0.01

69

0.03

70

0.05

71/1

0.24

72/1

0.04

164

0.03

190

0.18

0.15

198

0.14

199

200

0.15

201

0.38

202

0.03 भाग 1 ]

2671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

(3) (4)

(6)

(7)

(5)

204

0.05

234

0.26

0.13

245

248

0.08

249

0.02

250/1

0.09

250/2

0.09

251

0.09

0.19

266

268

0.19

269

0.12

286

0.01

287

0.11

288

0.05

289

0.02

290

0.17

291

0.07

0.02

292

0.01

293

385/1

0.11

3.86

योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-628.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

(4)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(5)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6)

(7) 15

(2) पिछोर

0.01

(1) शिवपुरी

(3) दुल्हई

120

0.02

महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दाईं तट नहर के निर्माण हेतु.

130

0.05

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )

131

0.24

0.02

132

134

0.11

135

0.04

136

0.02

137

0.09

138/2

0.21

140

0.07 2672

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(7)

(6)

0.11

141

0.33

142

143

0.02

146

0.17

151

0.08

152

0.03

167

0.17

168

0.24

169

0.33

170

0.15

173

0.05

174

0.13

193

0.06

0.08

194

196

0.07

197

0.24

199

0.01

211

0.08

0.10

212

215

0.05

218

0.03

659

0.12

662

0.08

665

0.21

666

0.13

0.27

667

671

0.06

1090

0.22

0.31

1091

1092

0.04

1095

0.86

1096

0.08

1100

0.29

1101/1

0.82

1107

0.01

1108

0.29

1109/1

0.13

1110/1

0.07

1110/2

0.14

1111

0.19

1113

0.31

0.05

1120

1122

0.04

1124

0.14

1125

0.20

1131

0.04

1132

0.07 2673 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(3)

(7) (2)

(4)

(5)

(6)

0.05

1133

1134

0.05

1135

0.18

0.07

1137

1139

0.07

0.05

1141

1142

0.15

0.20

1143

1144

0.09

1145

0.03

1266

0.12

1267

0.01

1272

0.02

1274

0.03

1275

0.06

1277

0.04

1279

0.06

1280

0.01

0.09

1281

1282

0.01

0.02

1283

1284

0.07

1290

0.13

1301

0.08

1302

0.09

0.03

1304

1305/1

0.04

1305/2

0.04

1316

0.04

1318

0.05

0.08

1319

0.05

1320

1321

0.11

1322

0.01

0.10

1324

1348/3

0.01

0.05

1349

1369

0.01

1372

0.01

1374

0.09

1375

0.15

0.05

1386

1621

0.12

1628

0.09

1629

0.09

0.14

1631

1642

0.02 2674

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

0.04

1645

1646

0.05

1647

0.05

1650

0.01

1651

0.03

1653

0.16

1654

0.02

1655

0.04

1657

0.03

1658

0.03

0.03

1660/1

1662

0.06

1663/1

0.01

1665

0.02

1666

0.03

1667

0.02

1668

0.04

1669

0.02

1670

0.03

1676

0.03

1677

0.04

1678

0.03

1679

0.03

1680

0.06

1681

0.03

1774

0.29

1775

0.16

1776

0.14

1778/1

0.22

1778/2

0.17

1779/1

0.11

1780

0.08

1786

0.10

1787

0.16

1789

0.06

1790

0.06

0.02

138/1

1101/2

0.13

1048/2

0.01

0.02

192

14.65

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 जून 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1 -अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

खेतगांव

375.290 अनूपपुर पुष्पराजगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , अपर नर्मदा परियोजना, राजेन्द्रग्राम या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 62 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) ग्वालियर

0.770 ग्वालियर

गोबई

योग .. 0.770

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2676

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र.63 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.445 ग्वालियर ग्वालियर

चन्द्रपुरा

योग .. 1.445

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 64- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

4.695 ग्वालियर ग्वालियर इकहरा

योग .. 4.695

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र....भू-अर्जन- 07-अ-82-11-12-क्र. 2024- भू-अर्जन रीडर-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील/ जिला

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

5.76 झाबुआ

सुरडिया

रानापुर/ झाबुआ

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है.

क्र.... भू-अर्जन-05-अ- 82-11-12- क्र. 2027- भू- अर्जन रीडर -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

तहसील/ जिला (2)

(3)

(4)

2.39

गलती

झाबुआ रानापुर/ झाबुआ

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है.

2678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 2029- भू-अर्जन- 04-अ-82-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ जिला

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

15.53 झाबुआ

नाहरपुरा

झाबुआ/ झाबुआ

(

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.

क्र. ... भू- अर्जन-06-अ-82-11-12- क्र. 2031- भू-अर्जन रीडर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

(1)

तहसील/ जिला (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

खेडा

8.88 झाबुआ रानापुर/ झाबुआ

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है .

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, भाग 1 ]

2679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 जुलाई 2012

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1374-12- पत्र क्र.-3-7-12-भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

सतना मैहर

2.566

तिंदुहटॉ

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, अमरपाटन, जिला सतना.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1375-12 - पत्र क्र.- 3-7-12- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

4.994 सतना मैहर आमाडाड़ी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग , अमरपाटन, जिला सतना.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

2680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1376-12 - पत्र क्र.-3-7-12- भू- अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

सतना

सोनवारी

3.271

मैहर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, क्रमांक 07, जिला सतना.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012

प्र. क्र. 1 - भू.अ.-अ-82-11-12 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(7) (3)

(4)

(5)

(6)

0.300

भोपाल बैरसिया पीपलखेड़ी 211/1 212/2

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

413 414

0.450 2.240 0.900 2681 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(5)

(6)

(7) (1)

(3)

(4)

3.350

409

412

1.870

410

0.490

211/2

0.330

220

0.270

219

0.810

46/3

0.050

11.060

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - भू.अ.-अ- 82-11-12- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6)

(7) (3)

(4)

(5)

118

0.350

भोपाल बैरसिया रोंझिंया

119

4.470

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

0.820

133

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

212

1.000

213

0.890

4.090

217

218

1.540

13.160

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 1851 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:---

अनुसूची

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर मनबाही 453

9.560

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नोट .- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1853 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर पैपखरा

15.640

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1855 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(3)

(2)

(4) रीवा सिरमौर

28.860

मझियार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1857- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

13.680 सिरमौर कबरा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2684

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1859- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

रीवा

12.240 सिरमौर मनबाही 452

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1861 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) रीवा सिरमौर कटकी

24.760

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1863 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2) (3)

(4) रीवा सिरमौर

16.120

दुगँवा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 3 जुलाई 2012

क्र. 1900- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: --

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) सतना

बन्नेह

रामनगर

1.429

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1 , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1902 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 2686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

2.267 रामनगर देवराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1 , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 5 जुलाई 2012

क्र. 1911 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1) सीधी सिहावल

(3) उकसा

(4) 3.08

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 1913 -भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी

(4) 1.06 (2) सिहावल

(3) चमारी महुआबांध

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1915 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी सिहावल

घोपारी

1.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1917 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

3.38

डमक

सिहावल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1919 -- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

परसवार

4.00 सिहावल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की परसवार माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1921 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सीधी

3.02 सिहावल देवगांव

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1923 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

बेलगांव

3.43 सिहावल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बेलगांव माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1925 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सीधी सिहावल

3.70

बल्हया

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बल्हया सब माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2690

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1927 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) सीधी

0.25 सिहावल चितवरिया नं. 3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी , (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1929- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सीधी

चितवरिया नं. 4

सिहावल

0.64

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1931 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

सजमानी कला

सिहावल

1.38

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1933 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सीधी सिहावल

0.62

सुपेला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1935- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

चितवरिया नं. 5

सिहावल

0.81

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1937 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) सीधी सिहावल बॉकी कोठार

2.20

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2693

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1939 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

3.70 सिहावल सजमानी कला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला के निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1941 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सीधी

0.50 सिहावल चितवरिया नं. 6

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला-सीधी, (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1943- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

2.64

करकोटा

सिहावल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 , की टेल माइनर सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1945 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

0.79 रामपुर नैकिन सुअरगात

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब - माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागरर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1947- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

4.07

कुंआ

रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब -माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1949- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

4.75 रामपुर नैकिन रामपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बेलकसरी सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2696

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1951 -- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.32

झांझ

रामपुर नैकिन

सीधी

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर सब - माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1953 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

सीधी

1.58 रामपुर नैकिन रामपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की हरिहपुर सब- माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1955 - भू-अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्रामः लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4)

3.12 रामपुर नैकिन घुघुटा

सीधी

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की घुघुटा सब- माइनर के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1957 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

भितरी

4.22 सीधी रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भितरी सब - माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1959 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

2.57

भितरी

रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बरहा टोला सब -माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1961 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

पटेहरा

0.81 रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब- माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2699

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 1963 - भू- अर्जन-- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) (1)

1.83 सीधी रामपुर नैकिन गोपालपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1965 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

लगभग

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

(3)

क्षेत्रफल ( हे. में) (4) (1)

(2)

2.91 सीधी रामपुर नैकिन गोपालपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुरा सब - माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967 - भू- अर्जन -2012.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि 2700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

डिठौरा

1.58 रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की डिठौरा सब - माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1969 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.06

झाला

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की झाला सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1971 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा--17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

लगभग तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.69 रामपुर नैकिन कोठिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब -माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1973 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला

लगभग तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

कटौली

1.06 रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1975 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 2702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4)

1.06 सीधी

अतरैला

सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1977 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

सिहावल

2.56

हिनौती

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1979 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2703

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

लगभग तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.32 सीधी सिहावल लिलवार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1981 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)

(3)

(1)

(4) सीधी

सेमरी

1.62 सिहावल

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1983 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :---

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

लगभग तहसील

क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

0.87 सिहावल

महुआर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1985 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

0.27 सिहावल वसुली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1987- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)

(3)

(1)

(4)

अमरा

सीधी

सिहावल

0.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1989 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4)

1.55 सीधी सिहावल अमिरती

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1991 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

हिनौती

सीधी

0.81 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1993 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

लगभग तहसील

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(3)

(4) (2)

सीधी

सिहावल परसीधी

1.63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1995 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : --

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी सिहावल

0.94

राजगढ़ कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1997 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

अमिलिया

1.41 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1999 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(3)

(4) (1)

(2)

2.90 सीधी

सिहावल अमिलिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2001 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4) सीधी

2.11 सिहावल अमिलिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2003 - भू- अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2709

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

5.02 सीधी

ममदर

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के

का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की ममदर के माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2005 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4)

5.02

साडा

सीधी

चुरहट

(शिवराजपुर)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर, ( साडा ) सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2007 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(3)

(1)

(4)

बडखरा -740

सीधी

2.64 चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बड़खरा सब- माइनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2009- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग

क्षेत्रफल ( हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4) सीधी

1.386 रामपुर नैकिन तितिरा शुक्लान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब- माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2011 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

2.277 रामपुर नैकिन तितिरा शुक्लान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब - माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2013- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

2.673 रामपुर नैकिन पडखुरी कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की मनपसरा सब - माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2015- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 2712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.525 सीधी रामपुर नैकिन पडखुरी कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भमरहा सब - माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2017- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(4) (2)

(3)

0.048 सीधी

करोईखॉड़

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढौना सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2019-भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]

2713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

लगभग

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(4) (2)

(3)

4.56 सीधी

चुरहट

बढ़ौना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढौना सब - माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2023 - भू- अर्जन - 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

लगभग जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

1.600 सीधी

मुर्तला

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मुर्तला माइनर की शिवराजपुर सब -माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2025 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

1.33 रामपुर नैकिन मुर्तला कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

शिवराजपुर सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र.) .

क्र. 2027- भू- अर्जन-- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(1)

(2)

(4)

2.18 सीधी

घटोखर

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

घटोखर माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2029 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(3)

(1)

(2)

(4)

2.16 सीधी

झाझ

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रायखोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2715

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

राज्यशासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 29 मई 2012

क्र. 1006- भू-अर्जन नहर- 2012- प्र. क्र. 25- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड

(ग) ग्राम- पलास्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.807 हे.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.186

0.210

137 पैकि 138/1 , 138/3 , 138/4 पैकी

0.242

138/6,138/7, 138/8, 140/2 पैकि

0.166

0.016

0.036

0.321

157 पैकि

0.056

0.178

143/2 पैकि 152/1 पैकि 152/2 पैकि 162/2 पैकि 162/4, 163/2 , 163/5 208/2 पैकि

0.073

0.004

174/1 176/1 पैकि 176/2 पैकि

6.048

(2)

(1)

0.040

186 पैकि 188 पैकि 0.008 190 पैकि 0.223 कुल रकवा 1.807

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला- बड़वानी व कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 27 जून 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन-2012-13-1-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- शाढौरा 2716

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

ग्राम-कांकड़ा

(ग )

लगभग क्षेत्रफल -0.195 हे.

(घ)

सर्वे नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

556/2/3

0.195 योग .. 0.195

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कांकड़ा स्टॉप डेम कम काजवे में दांयी तरफ रोड निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-4-अ-82-2011-12-4-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील-अशोकनगर

ग्राम-सेपरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -0.302 हे.

(घ)

सर्वे नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

366/2

योग .. 0.302 0.302

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोवत स्टाप डेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु स्थाई अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) , निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 462- भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

तहसील- टोंकखुर्द

(ख)

ग्राम- बालोन

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -0.37 हेक्टेयर.

(घ)

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

689

948

0.12 0.13 0.03

1218

1219

0.09 योग 0.37

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- चांदगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र नहर से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 4910- भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सागर

(क)

तहसील - देवरी

(ख )

ग्राम- देवरी खास, प.ह.नं. 71

(ग )

लगभग क्षेत्रफल -0.88 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(1)

(हे. में) (2)

122

0.09

123

0.20

124

0.06

129

0.09

130

0.01

131/1

0.20

132

0.23

योग 0.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना की माइनर नहर निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 जून 2012

नस्ती क्र. 148-2012- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.8- अ-82-11- 12- शुद्धि पत्र.- छनेरा तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली ग्राम कोहदड़, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-8-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 मई 2012 को चौथा संसार समाचार- पत्र में, दिनांक 18 मई 2012 को, स्वदेश समाचार- पत्र में दिनांक 18 मई 2012 तथा आम इश्तिहार में दि. 29 मई 2012 को हुआ है.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा रकबा खसरा रकबा

नंबर (हे. में) नंबर (हे. में)

(4) (5) (1)

(2) (3)

0.04 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 1363/1 0.40 1363/1

1363/2 0.04

0.40

में दिनांक 25-5-12 1363/2

0.06

1480

0.08 1480

704/1 0.04

704/1

0.03

704/2

704/2 0.064

0.055

1363/1

0.40

0.04 चौथा संसार समाचार- पत्र 1363/1

0.04 में दिनांक 18-5-12 1363/2 0.40 1363/2

1480 0.06

1480

0.08

704/1 0.04

704/1 0.03

0.064

704/2 0.055 704/2

1363/1 0.04

1363/1 0.40

स्वदेश समाचार- पत्र

1363/2 0.04

1363/2 0.40

में दिनांक 18-5-12

1480

0.06

0.08

1480

704/1

0.04

0.03 704/1

704/2

0.055

704/2

0.064

0.04

1363/1

1363/1 आम इश्तिहार में

0.40

1363/2 0.04

1363/2 0.40

दि. 29-5-12

1480

1480 0.06

0.08

704/1

0.03 704/1 0.04

704/2 0.064

704/2 0.055

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.442 हे. के स्थान पर 2.721 हे . होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2718

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 29 जून 2012

प्र. क्र. 8. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील - पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम- जलंधर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.199 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

65

0.073

0.010

67

69

0.016

0.023

68

0.007

70

71

0.015

77

0.052

79

0.045

0.066

80

49

0.098

107

0.051

108/2

108/1

0.019

109

0.022

0.057

118

131

0.041

132

0.081

133

0.050

138/3/1

0.085

0.070

138/3/2

0.116

138/3// 2ख

(1)

(2)

0.009

195

0.056

204

0.013

208

0.063

213

0.034

237

0.045

238/1

277

0.005

0.145

278

0.020

276

0.004

291

0.040

300

0.013

301

0.013

303

0.046

304

0.032

305

0.008

307/1

0.001

309/1

0.020

332

0.012

341

330

0.024

0.040

350

0.067

147

0.107

149/1

0.032

179/1

0.040

181

182

0.046

0.080

183/747

179/2

0.028

180

0.028

196

0.002

197

0.023

209

0.50

356

0.028

336

0.020

339

0.015

340

0.005

337

0.030

346

0.005

357

0.005

358

0.030

361 भाग 1 ]

2719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

389

0.015

0.010

354

कुल योग : 2.199

(2) सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 29 जून 2012

क्र. 10100 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

तहसील-कुक्षी

(ख )

ग्राम-रामपुरा

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल -66.744 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा

(1)

(हे. में) (2)

83

0.800

416

0.597

92/1

0.196

92/2

0.818

94

0.449

87/1

0.068

(2)

(1)

89/2/2

0.335

0.381

87/2

0.095

89/2/3

0.501

89/2/1

0.260

89/1

0.178

127

0.700

128

0.794

129

286/2

0.376

287/1/1

0.205

0.198

287/1/2

0.170

351/1/2

287/1/3

0.191

287/2

0.290

351/2

0.310

0.047

287/3/1/3

342/2/2

0.234

0.044

351/3/1/2

0.048

287/3/1/2

342/2/1

0.234

0.044

351/3/1/3

0.047

287/3/1/4

0.234

342/2/4

0.043

351/3/1/1

287/3/1/1

0.048

342/2/3

0.234

351/3/1/4

0.044

303

0.100

356

0.094

304

0.125

381/2

0.125

0.222

383/3

0.009

384/2

401/5

0.145

0.098

414/1

0.014

330/2क

305

0.105

0.015

330/ग

374

0.021

375/1

0.100

376/3क

0.008 2720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.283 379/2 ग

401/3

0.110 414/3

0.098 284/1

0.471 306/2

0.070

0.015 330/2घ

376/3ख

0.065 379/2ख

0.137

0.124 401/1

414/4

0.098 308/1 / 1 क

0.388 321/1

0.300 405

0.691

0.272 319

0.098 329/1/4

324

0.596

0.355 334/2

362/2

0.261

0.094 366/1

364/3

0.084 368/1

0.157 425/2/3

0.408

0.010 360/4

0.857 321/2

321/5

0.150 429/2

0.105 430/1

0.177 321/3

0.163 429/4

0.136 430/3

0.136

0.150 321/4

0.323 308/1/2

322/1

0.826

0.554 334/3

334/4क

0.575

0.010 360/3

362/3

0.303 364/1

0.125 364/4

0.084 425/2/1

0.513 425/1/3

0.820

(2)

(1)

0.836

322/2

0.575

334/4ख

0.522

362/1पेकी

0.021

368/2

0.742

376/1/1

0.073

329/1/3

0.187

339/1/4

0.136

352/1/4

395/4

0.093

0.136

329/1/5

0.125

320/1/6

0.199

339/1/3

0.136

352/1/3

0.136

395/3

2.257

339/2

1.181

352/2

0.175

351/3/2

0.190

287/3/2

0.205

351/1/1

0.470

349/2

349/1

0.607

0.300

348

0.293

343

357/2/3

0.052

0.157

358/3

0.021

358/6

0.083

329/1/2

0.136

339/3/2

0.324

341

0.125

352/1/6

0.394

329/1/1

329/2

0.031

0.042

328/3

0.209

329/4

0.136

352/1/5

365

0.084

0.073

395/5

0.523

353

357/2/1

0.052

0.157

358/1

0.261

387/2 भाग 1 ]

2721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

357/2/5

0.063 358/5

0.145 357/2/2

0.052 358/2

0.199 397/1

0.063 357/2/4

0.053 358/4

0.147

0.334 397/3

364/2/1

0.052 361/1

0.701 332

0.057

0.125 362/4/1

390

0.157 391/2

0.293

0.386 391/4

0.387 402/1/1

425/2/2

0.439 361/2

0.679

0.157 362/4/2

364/2/2

0.042

0.209 391/1

0.272 391/3

426/2

0.408 402/1/2

0.376 370

0.209 400/3

1.280

0.010 376/1/2

378/1क

0.265

0.721 379/1

380/2

0.063 380/3

0.021 380/4

0.031 380/5/1

0.319 380/7

0.503 386

0.241 378/2

0.021 378/1 ख

0.028

0.210 380/5/2

306/1

0.070 330/2क

0.015

0.156 379/2क

(2)

(1)

0.055

383/2

0.022

384/1

0.115

401/1

0.099

414/5

0.070

306/3

330/2ख

0.014

0.145

379/ 2ख

0.126

381/1

383/1

0.110

401/2

0.123

414/2

0.098

0.418

380/6

398/2

0.575

1.428

400/1

0.648

402/2

425/1/1

0.470

1.672

426/1

1.307

400/2

404

0.617

0.380

408/2

415

0.136

0.637

418/1

0.810

418/2पेकी

1.772

418/2पेकी

424

1.625

0.684

424/1

424/3

0.942

0.300

427/2

427/3

0.300

428/1

0.300

0.293

362/1 पेकी

428/2

0.300

0.389

308/1/ 1 ख

429/1

0.076

0.210

430/5

0.125

429/3

0.177

430/2

0.077

429/5

430/6

0.200

0.077

429/6

0.208

430/4 2722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

131/2

0.283

132/1

0.014

90/2

0.052

90/1

0.439

132/2

0.153

0.010

284/2

286/1

0.363

131/1

0.836

339/3/1

0.282

395/2

0.157

352/1/2

0.136

339/1/2

0.189

352/1/1

0.136

0.231

395/1

0.010

317/2

425/1/2

0.456

327/1

0.052

326/3

0.249

326/4

0.249

327/2

0.250

375/2

0.067

योग .. 66.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन में देखा जा सकता है.

क्र. 10103 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

ग्राम-कुण्डारा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल 287.766 हेक्टर .

(घ)

खसरा क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

154

0.178

157/2

0.130

0.820

158/1

0.175

159/2

412/3

0.450

0.014

186/11

0.014

186/10

0.014

157/1 ख

0.500

160/2/2

152/3

0.210

153/2

0.014

0.033

153/4

152/2/2

0.428

152/2/1

0.683

0.577

160/2/1

0.200

165/3

280/4

0.250

1.023

297/1

0.257

314/4

0.300

443/2/3

0.345

453/1

0.052

453/2

1.200

152/1

0.879

148/2

0.900

158/3

0.659

410/2

143

0.063

0.188

148/1

0.690

148/3

0.048

153/3

0.386

410/1

0.750

141

142

0.784

0.439

289

364

0.637

463/3

0.105

490/1

0.596 भाग 1 ]

2723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 115/1

0.850 338/1

0.209 338/2

0.052 115/2

0.600 260

0.983 338/3

0.189 336/1

0.324 413/1/2

0.183 115/3

0.208 335

0.303 115/4

0.902 106/3

0.140 242/1

0.920 389

0.387 497/1

0.546 106/1

0.050 242/2

0.836 284/1/2

0.555 284/2

0.010 105/3

0.100 188

0.460 345/1

0.199 464/1

0.888 464/2

0.011 497/4

0.227 565

0.428 105/2

0.500 106/2

0.140 497/2

0.302 105/1

0.500 284/1/1

0.554 388

0.355 494

0.209 497/3

0.345 104/2

0.457 346/1

0.230 390/1 क

0.304 501/1

1.061 99

0.130 100/1

0.318 100/5

0.125 (1)

(2)

199

0.136

0.262

204/1/3

0.272

100/3

0.270

100/4

100/2

0.758

92/5

0.275

96/2

0.055

92/4

0.136

96/1

0.055

92/3

0.145

92/2

0.273

92/1

0.521

0.198

19/1

19/2

0.118

19/3

0.117

19/4

0.117

0.050

15/1/8

0.560

165/1

429/2

0.637

214/1

0.575

214/2

0.094

262/2

0.225

300/3

0.115

366/3

0.262

0.470

446/3

214/3

0.345

214/4

0.115

300/5

0.105

367/1

0.261

446/1

0.471

446/4

0.105

217

0.878

0.084

219/1

0.238

218/1

219/4

0.066

244/2

0.690

218/2

0.750

219/3

0.260

218/3

0.750

219/2

0.260

0.585

232/2 2724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

220

0.794 322/2

0.211 322/4

0.386 367/2/1

0.305 434/1

0.161 563/1

0.555

0.484 563/2

375/1

1.254

0.011 375/2

125/2

0.470 186/4

0.157 125/4

0.100 186/5

0.637 351/3

0.491 125/7

0.073 186/7

0.303 302/3/4

0.080 351/1

0.314 360/1

0.130 360/4

0.020 192

0.909

0.229 262/4

319

0.042 322/3

0.615 367/2/2

0.322 213

0.073 328

0.209

0.428 333

466/2

0.899

0.146 614

0.400 165/2

248/2

0.800 362/1

0.303 391/1

0.345 443/2/1

0.300 165/4

0.533 248/3

0.900 362/3

0.328 166/1/1

0.145

0.396 166/4,

169/17 , 171/2

(2)

(1)

170

0.649

0.480

174/2

166/1/2

0.049

0.163

169/ 14ख

166/2, 167,

0.890

168

169/15/1

0.240

173

0.167

175

166/3

0.780

169/16

171/1

169/13

0.155

0.429

174/3

240/2

0.102

0.836

240/3

240/9

0.280

240/6

0.284

0.014

169/1

169/2

0.010

0.007

169/4क

0.007

169/4ख

0.014

169/5

0.014

169/6

0.007

169/7/2

169/7/1

0.007

169/8

0.014

0.007

169/9क

0.007

169/9ख

0.014

169/14क

0.014

169/10

0.010

169/11/2

0.011

169/11/1

0.028

169/12

0.052

169/15/2

1.369

174/1

176/2

0.157

176/3

0.088

0.303

258/2

266/1

0.616

0.460

304/1 भाग 1 ]

2725

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 372/1

0.157 374/2

0.199

0.021 583

602

1.314 176/ 5ख

0.053 178/5ख

0.444 250/1 ख

0.105 291/1 क

0.204 323/1क

0.319 355/2

0.231 423/ 1 क

0.339 428/3

0.209 470/2

0.670

0.052 176/5क

178/5क

0.444 250/1क

0.104

0.204 291/ 1 ख

323/1 ख

0.318

0.230 355/3

423/1 ख

0.549 618/1

0.773 176/8

0.523 372/2

0.470 604/1

0.209 613/1

0.127 617/2/2

0.382 180

0.544 160/1

0.460 140/2

0.021 186/3

0.421 157/1 क

0.103 158/2

0.270 216

0.941 366/2

0.585 412/2

0.073 415/2

0.533 158/4

0.907 292/2

0.382

0.073 412/1

0.068 457/2/2, 458/2

207/2

0.268

(2)

(1)

233/2

0.921

282/2

0.421

0.260

204/1/5

204/1/1

0.554

0.200

201

204/1/4

0.522

0.010

204/2

1.766

235/1/1

1.442

235/1/3

235/2

0.324

332/1/2

0.019

0.481

332/3

227/1

0.733

373/2

0.157

0.240

295/1

229

0.52

0.316

409/1/1

409/1/3

0.230

0.220

283/3

0.067

344/1/3

0.303

378/1/1

378/1/5

0.170

0.230

393/1

394/1/1

0.031

0.019

394/1/5

526

0.800

0.219

283/1

0.066

344/1/1

0.272

378/1/3

0.151

378/1/4

0.210

394/1/3

282/1

0.415

0.350

394/2

0.020

486/1

207/1

0.100

233/1

0.824

0.110

344/2

378/4

0.301

0.105

495

0.623

567/1

378/2

0.394 2726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

231

0.700 283/2

0.219 344/2/1

0.066 378/1/2

0.219 378/1/6

0.191

0.188 393/2

394/1/2

0.070 394/1/4

0.025 235/1/2

1.766 237

0.899 238

0.648 330

0.052

0.200 332/1/1

332/2

0.523 240/1

1.411

0.226 240/5

240/7

0.454 240/4

0.404 240/8

0.269 257

0.073 266/2

0.418 305/3

0.209 604/3

0.323

0.123 613/4

0.105 617/2/1

254

0.188 255/2

0.533 259/2

0.680 264

0.282 258/1

0.105 266/3

0.418

0.127 613/3

0.036 617/2/3

0.700 259/1

262/3

0.220 263

0.930 279

0.481

0.585 413/2

266/4

0.314 305/4

0.209 604/2

0.157

(2)

(1)

606

0.491

0.125

613/2

1.506

271/1

0.071

452/2

0.209

271/2

0.209

272/1

1.386

272/2

275

0.982

3.386

277/1

0.011

277/2

0.250

280/3

287 पेकी

0.627

0.251

290/2

347/1/2

0.127

401/2

0.042

0.609

287/1 क/ 1

0.060

287/1 क/2

287/1ख

0.052

0.230

288/2

0.282

456/1

0.505

521/2/1

0.100

527/2/1

0.230

288/1

0.428

398

0.408

400

0.282

456/2

0.219

518

0.230

288/3

0.282

456/3

521/2/2

0.488

527/2/2

0.109

0.251

290/1

0.272

347/2

0.428

380/1

408

0.230

409/1/2

0.100

0.200

409/1/4

0.382

292/1

0.525

293/1

347/1/1

0.145

0.201

380/2/1 भाग 1 ]

2727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 409/3/2

0.104 245

1.014

0.252 493

496

0.439 564/1

0.836 247

1.045

0.450 314/3

348

0.300 345/2

0.199 244/1

0.700 303/1

0.324 491/1

0.449 352/1

0.450 352/2

0.459 353/1

0.172

0.580 519/1

0.105 521/1 क

528/4

0.455 353/2

0.170

0.519 519/2

521/1ख

0.313 528/5

0.418

0.529 357/2

357/3

0.264

0.120 358/1/4

361

0.575 377/1

0.564 377/2

0.011 385

1.003 387/1

0.367 387/2

0.596 396/2

0.081

0.305 396/3

405/3

0.262 447/1 ग

0.117 466/1 क

0.444 405/1

0.137 446/2ख 2

0.053 447/1 ख

0.030 447/2

0.011 466/ 1 ग

0.222

(2)

(1)

0.144

405/2

0.052

446/2ख/1

0.031

447/1क

0.120

466/1ख

0.102

466/1 घ

0.350

412/5

412/4

0.695

418

0.596

0.621

421/1

430

0.356

2.519

433/1

3.233

505/1

0.105

508

0.790

421/2

431

0.292

433/2

0.209

0.104

433/3

505/2

0.011

505/3

1.578

0.251

586

0.190

425/1/2

425/1/3

0.180

425/1/4

0.172

1.066

371

0.428

427

0.512

435

437/2

0.031

0.151

446/5

0.314

446/2क

0.068

457/2/1 , 458/1

0.220

471/2

0.637

472/1

577/2

0.449

472/2

0.398

0.391

473/1

0.078

517/2

570/2

0.298

0.200

570/3

0.415

576/3

0.721

577/1

595/1

0.677 2728

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 473/2

0.345 517/3

0.062 571/1

0.400 576/2

0.612 597

0.031 475

0.572 504/1

0.753 504/3

0.314 516/1/1

0.110 516/1/2

0.120 517/1

0.069

0.365 571/3

576/1

0.237 595/2

0.640 566/3

0.183 566/1

0.387 566/2

0.183 568/2

0.021 570/4

0.279 570/1

0.263

0.290 571/4

572/1क

0.180 580/ 1 ख

0.199

0.186 572/1 ख

580/ 1 क

0.198

0.260 572/2/1

0.026 580/2/2

0.251 572/2/2

0.026 582/2/1

0.188 573

578

0.909 599

0.700 582/1

0.512 617/3

0.052 625/2

0.475 628/2

0.125 442/1/3/4

0.125 588/1

0.500

0.080 590/1

617/4/4

0.027 307/2

0.630

(2)

(1)

307/6

0.160

442/1/2

0.580

0.220

442/1/6

442/1/7

0.250

0.074

468/1

469/1/1 .

0.481

0.530

307/3

0.120

307/5

442/1/4

0.115

0.011

442/2

465/2

0.105

467/1

0.167

0.209

467/2

468/2

0.074

469/1/2

0.198

0.292

469/2/1

308/2

0.105

381/1

0.795

0.264

357/1

0.900

381/1 क

471/1

0.679

308/ 1 ख

0.084

0.553

381/1 ख

0.507

354/2

512

0.010

0.180

513/2/1

513/2/2

0.290

320/1

1.014

325/2

0.010

0.658

325/3

373/1

0.742

294/4

0.294

300/1

0.554

321/1

0.523

334

0.366

0.642

365/1

383/2

0.961

0.083

413/1/1

322/1

0.449

0.194

316/2/1

316/2/3

0.126 भाग 1 ]

2729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

326/1

0.711 365/2

0.523

0.100 413/3

0.115 616

3.208 619/1

0.334 620

0.199 622

631

0.303

0.679 314/2

345/3

0.616 326/2

0.491

0.303 349/1

0.303 349/2

350

0.460 316/2/2

0.391

0.637 298/1

317/2

0.543 318/2

0.021

0.608 298/2

299/2

0.596

0.167 308/1क

0.241 382/1 क

0.507 354/1

419/1

0.323 513/1

0.471

0.476 625/1

0.546 300/2

0.941 320/2

0.502 325/1

327

0.815

0.784 300/4

0.252 302/1/1

0.204 313/4

0.054 358/2/1

425/2/3

0.172

0.074 426/3/1

0.176 302/1/2

0.205 313/3

0.199 358/2/2

0.205 425/2/1

0.105 426/2

(2)

(1)

0.110

302/3/1

0.229

358/1/1

0.020

360/3

0.366

416/1

0.190

415/1

0.090

425/1/1

0.543

303/2/1

0.271

313/1

0.135

358/2/3

0.067

426/3/3

0.114

623

0.105

624/2

0.544

303/2/2

0.400

313/2

0.135

358/2/4

425/2/2

0.146

0.068

426/3/2

0.418

294/3

0.282

321/2

0.261

337

365/3

0.653

0.721

383/1

0.980

294/1

0.469

293/2

0.227

380/2/2

0.105

409/3/1

0.314

294/2

0.262

295/2

0.021

294/5

0.209

305/1

0.350

307/1

0.125

442/1/3/3

0.250

442/1/8

0.150

469/2/2/2

0.026

617/4/2

0.390

307/4/1

0.125

442/1/3/1

0.270

442/1/5

0.150

469/2/2/1

0.026

617/4/1

0.390

307/4/2 2730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

0.070 442/1/1

442/1/3/2

0.125

0.150 469/2/2/3

0.026 617/4/3

305/2

0.209 302/3/3

0.100 358/1/2

0.180 360/5

0.150

0.008 169/18

297/2

0.680

0.075 358/1/3/1

360/2/2

0.075 419/2/1

0.157 358/1/3/2

0.075

0.075 360/2/1

419/2/2

0.157

0.060 308/4/1

309/1

0.350

0.052 312/2

312/3

0.084 356/2

0.400

0.261 489/4

515/2

0.500 628/3

0.125

0.366 628/6

308/5

0.062 314/1

0.950

0.460 395

0.292 443/1

516/2/1

0.112

0.107 516/2/2

0.050 628/4

636

1.275 638

0.366

0.240 639

640

0.334

0.098 351/5/2

0.123 359/2/2

0.200 351/4/1

359/1

0.245 251/1

0.476

(2)

(1)

0.210

255/1

0.097

351/5/1

0.123

359/2/1

281/1/2

0.518

0.210

370/2

0.230

461/1/2

0.084

463/2

0.278

281/1/1

0.211

370/1

0.100

461/1/1

0.140

461/1/1/3

0.188

462/1

0.376

396/1

0.297

461/1/5

1.129

225

0.741

227/2

0.677

281/1/3

370/3

0.300

0.596

399

0.970

461/1/4

0.290

461/1/6

0.010

461/2

462/2

0.418

0.031

500

0.763

522

0.256

304/2

0.256

314/5

0.325

362/2

0.353

248/1

0.313

295/3

0.345

391/2

0.355

392

0.174

443/2/2

0.159

251/2/2

0.131

351/4/2/2

251/2/1

0.159

0.132

351/4/2

0.345

342/1

0.209

346/2

0.205

149/1 घ

0.059

353/3क/4 भाग 1 ]

2731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 510/4

0.138 528/6 ख

0.255 149/1 क

0.205 353/3क/2

0.058 510/2

0.138 528/ 3क

0.220 251/2/3

0.159 351/4/2/3

0.132 149/1 ख

0.205

0.058 353/3क/3

510/3

0.138 528/6क

0.255

0.205 149/1 ग

0.058 353/ 3क/ 1

510/1

0.276 528/ 3ख

0.280

0.425 146/2/1

316/1/2/2

0.150 457/1/2

0.031

0.204 459/2

146/2/2

0.425

0.022 150/2

316/1/2/1

0.150 457/1/1

0.031 459/1

0.204 146/3

0.448 176/4

0.679

0.202 316/1/1

104/1/3

0.332 285/2/3

0.168 390/ 1 ख/ 1

0.193 390/2

0.010 5012/2

0.353 104/1/1

0.332 285/2/2

0.167

0.203 390/1 ख/2

501/2/3

0.353

0.332 104/1/2

285/2/1

0.167 376/2

0.230

(2)

(1)

501/2/1

0.354

1.740

146/1

149/2

0.815

353/3ख

0.230

0.585

568/1

0.251

569

102/1

1.020

280/1

0.450

176/6

178/2ख

0.793

179/1

250/2 ख

0.114

0.230

323/2 ख

355/1 ख

0.253

423/2 ख

0.183

0.344

470/1 ख

424

0.084

178/2 क

0.189

250/2 क

0.116

323/2 क

0.230

355/1

0.123

423/2 क

0.283

0.231

470/1 क

0.418

281/2

311/1

0.151

356/1/1

0.150

489/1/1/2

0.061

0.182

515/1/3

311/3

0.150

0.150

356/1/3

489/1/1/1

0.061

515/2/2

0.181

291/2

0.418

0.596

299/2

351/2

0.679

618/2

0.366

0.450

268

269/1

0.184

270/1

0.408

0.197

272/3/1 2732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.108 414/2

0.394 581/2

0.068 611/2

0.23 632

0.185 269/2

0.507 270/2

272/3/2

0.197 414/3

0.108

0.394 581/3

0.272 607

0.021 608

611/1

0.034

0.303 630

0.185 269/3

0.308 270/3

272/3/3

0.196

0.108 414/1

0.523 428/1

0.393 581/1

611/3

0.034 628/5

0.084

0.261 629

489/3/1

0.131 309/2

0.131 311/5

0.150 627/2/1

0.254

0.050 489/1/2

0.113 356/3/1

487/2/1

0.705 489/3/2

0.130

0.034 308/4/2

0.151 311/4

356/3/2

0.113

0.706 487/2/2

0.040 489/1/3

0.151 311/2

356/1/2.

0.150

0.061 489/1/1/3

0.182 515/1/1

627/2/2

0.255

(2)

(1)

0.390

627/1

1.000

102/2

0.084

177/2

177/1

1.129

0.094

140/3

0.126

186/2

0.805

222

1.087

223

0.366

317/1

0.031

318/1

0.679

363

1.735

429/1

0.732

232/1

0.658

287/2

0.128

302/3/2

0.314

336/2

0.345

342/2

0.109

344/3

0.696

378/3

0.350

394/3

0.600

567/2

0.324

366/1

285/1

0.501

0.230

376/1

0.163

434/2

450

0.491

0.086

452/1

0.115

465/1

0.570

582/2

योग .. 287.766

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10108 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

2733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- धार

(क)

तहसील-कुक्षी

(ख)

ग्राम- बिरलाई

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल -77.528 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

डूब से प्रभावित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

252

0.100

189

0.300

188/2 ख

0.080

0.180

91/1

0.060

88/1

0.130

188/1

0.159

180

0.676

63

0.690

0.250

179/1

0.460

86

87

0.042

88/2

0.947

90

0.366

82

0.282

110/2

0.021

110/4

0.060

0.076

110/7

74/4

0.723

77/1

0.440

0.350

118/1

0.038

119/1

0.762

121/1

92/1 क

0.107

100/ 2क

0.118

0.100

93

96/2

0.088

98/1/2

0.217

(2)

(1)

0.063

120/1/2

0.220

129/1

0.701

97

0.011

98/2

0.540

100/1

0.325

99/1/1

120/1/1

0.616

0.178

99/1/2ख

174/2

0.465

173/1/4

1.093

186

0.449

0.143

173/1/1

0.105

171/1/2

0.122

173/1/3

0.235

173/3

0.560

174/1

0.472

115/1

115/6

0.313

115/2

0.340

0.073

131/1/1 ग

0.219

115/3

115/4

0.150

115/5

0.313

0.326

115/7

0.210

116/1/4

0.960

117/3

0.556

123/1

0.557

123/4

124/1

0.026

0.286

123/2क

0.270

123/2ख

101/2/4

0.013

0.205

123/3/ख

105/3

0.388

125/3

0.950

138/1

0.025

0.897

125/4

0.025

138/4

0.063

139

0.051

126/2

0.042

126/4 2734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 127/1

0.199 127/5

0.366 125/7

0.408 127/3

0.376 128/4

0.470 128/6

0.470 131/1ख

0.366 131/2

0.323 132

0.200 144/3

0.200 173/2

0.920 99/1 क

0.182 129/2क

0.428 99/2

0.387 105/1

0.134 125/1

0.912 138/3

0.025 128/5

0.502 102/1

0.491 102/2

0.209 114/2

0.272

0.300 116/1/5

0.230 117/4

0.740 105/2

0.126 125/2

0.910 138/2

0.025 127/3

0.669

0.335 131/1 ग/2

106/2

0.313 126/1

0.063 126/5

0.042 127/4

0.648 127/8

0.387 106/3

0.314

0.063 126/3

127/2

0.439 127/6

0.815 109/1

0.198 109/2

0.147

(2)

(1)

130

0.063

1.682

131/1क

110/3/2

0.011

110/3/3

0.010

110/1

0.160

110/5

0.060

0.069

110/3/4

0.013

101/2/3

110/6

0.096

0.313

110/8

0.313

110/9

1.536

0.627

111/2

0.836

111/3

0.157

113

114/1

0.313

128/1

0.216

114/3

0.367

114/4

0.501

0.433

128/7

253

0.063

254/1

0.150

0.230

389

292

0.100

232

0.250

0.355

249

91/2

0.314

0.060

91/4

91/3

0.253

0.140

91/5

0.240

70/2

116/1/7

0.150

116/1/10

0.105

117/6

0.600

92/1 घ

0.107

100/2 क

0.117

0.857

80

0.449

97/2

0.430

79/1

94/5

0.540

77/2

0.365 भाग 1 ]

2735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

118/4

0.098 119/4

0.039

1.000 121/4

0.503 74/3

0.073 75

76

0.397 77/4

0.232 118/2

0.100

0.020 119/2

121/2

0.485 71

0.355 74/1

0.355

0.178 74/2

0.233 77/3

77/5

0.485 118/3

0.100 119/3

0.018 121/3

0.418 72/2

0.300 110/10

0.023 116/1/6

0.140 116/1/9

0.160 117/1

0.200 117/5

0.400 72/1/1

0.174

0.040 103/3

116/1/2/3

0.067 116/1/8/2

0.117 117/7/1

0.221

0.013 101/2/1

0.148 70/1

116/1/3

1.100

0.127 70/3/1

0.040 103/1

0.264 104/2

116/1/2/2

0.083 116/1/8/4

0.123 117/7/3

0.194

0.103 70/3/2

103/4

0.037 104/1

0.144

(2)

(1)

0.107

106/1/3

0.083

116/1/2/1

0.123

116/1/8/3

0.212

117/7/4

69

0.533

0.508

176/4

1.097

64

0.355

179/2 ग

0.366

179/2 ख

0.050

293

176/1

0.385

0.238

176/2

177/1

0.050

176/3

0.238

177/2

0.055

250

0.167

254/2

0.150

99/1 ग

0.183

0.200

193/1/1

233

0.100

0.094

234/3

234/2

0.042

0.332

391/1 क

65

2.090

0.262

179/2 क

0.018

110/3/1 ख

112

0.428

0.025

110/3/1 क

0.648

95

0.411

100/3

0.107

92/1 ग

100/2 ख

0.118

0.118

100/2 ग

0.107

92/1 ख

0.117

100/2 घ

0.700

81/1

0.262

120/2/1

0.231

129/3/2

96/1

0.058

0.390

98/1/1

0.261

120/2/2 2736

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

129/3/1

0.230

0.700

81/2

72/1/2

0.195

0.040

103/2

0.067

116/1/2/4

0.013

101/2/2

0.087

116/1/8/1

116/2

0.021

117/7/2

0.183

123/3 क

0.139

0.213

123/ 3 ग

1.161

94

124/2

0.026

0.262

128/2

0.178

129/2 ख

183

0.397

0.077

188/2 क

0.050

191/1/2

391/1ख

0.662

0.209

61/1

0.200

61/2

0.205

0.383

61/3

0.142

101/1/2

61/4

0.383

101/1/3

0.146

117/2

0.200

77.528

योग .. 259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय , कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10113- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- बडग्यार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -40.402 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

डूब से प्रभावित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

51/3

0.036

55/2

0.818

0.340

56/1

0.972

58/2

0.826

62/2

0.400

37

0.443

38/1

0.425

38/2

0.040

67/2

0.738

38/3

0.215

40/1

0.425

38/4

0.247

40/2

0.539

38/5

2.000

42/1

0.235

42/2

0.203

41/3

0.500

41/4

0.095

43/7

0.124

48/2

1.440

50/4

1.587

43/4

45

0.320

0.780

43/5

50/1

0.945

50/3

0.063

5.760

43/3

0.210

44

0.243

43/6 भाग 1 ]

2737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

50/2

0.905

50/5

1.096

66

0.077

62/3

0.853

62/4

0.116

62/5

0.146

0.061

64

68

1.092

0.040

59

52/2

0.871

58/3

0.832

58/5

0.916

55/4

0.989

56/2

0.275

52/1

1.024

51/4

0.157

0.148

55/1

55/3

0.513

62/1

0.847

70

0.344

72

0.445

58/4

0.916

51/1

1.000

1.082

47/1

0.220

47/4

43/1

1.837

46

0.202

47/2

0.572

0.809

47/3

43/2

0.243

0.475

48/1

0.290

58/1

0.040

67/3

योग 40.402

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 10118 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

तहसील- कुक्षी

(ख)

ग्राम-कापसी

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-154.842 हेक्टर.

(घ)

खसरा क्रमांक

डूब से प्रभावित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.679

485/2

1,400

486/2

0.415

433/4

0.047

332/1

249/1

0.155

0.366

255/4

0.348

318/5

0.210

337/4

299/3/3

0.031

0.011

344/2/4

0.058

344/2/8

0.585

422/1

0.237

266/1

0.021

227

0.136

309/2

462

0.042

0.585

422/2

0.157

464

0.428

465

0.930

253/1

253/2 ख

0.345

255/2

0.408

299/1

0.125

0.272

344/4

488/1 ख

0.165

0.260

488/6 2738

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 293/1

0.100 248/4

0.116 287

0.084 290/1/2

0.023 290/6

0.063 339/7

0.126 254/3

0.040 278/3

0.711 491

0.543 253/2 क

0.355 255/1

0.199 420

1.401 255/5

0.355 299/2

0.137 344/3

0.219 241

0.021 484

0.400 217

0.272

1.024 315/1 क

0.042 316

317

0.031 116/1

0.102

0.332 316/5

0.174 238/1

513/1

0.180 301/3

0.406 302/2

0.010

0.010 302/3

207

0.428 235/3

0.110 442/1

0.102 505/4

0.255 114/1

0.224 251/1

0.265 252/4

0.066 442/2

0.273 505/2

0.288 114/3

0.202 251/2

0.270 252/3

0.088 448

0.240

(2)

(1)

1.077

417/2

0.150

153/2

0.177

256/3

0.637

275

0.010

278/2

319/2

0.533

0.032

116/2

0.332

116/4

238/3

0.174

116/3

0.370

0.120

116/6

238/2

0.174

0.071

116/7

0.220

118/1

0.355

118/2

118/3

0.962

0.010

119/2

0.010

119/3

0.042

279

0.648

291

0.549

428/2

120

0.899

122

0.126

0.052

131

132

0.219

0.115

236

0.711

237

0.182

279/2

0.550

110

356/2

1.447

357/2

0.293

121

123/1

0.030

258/1

0.011

0.185

259/1

0.069

281/5

0.041

306/11

359/3

0.162

0.114

364/3

0.073

135

0.240

416 भाग 1 ]

2739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

1.056 417/1

137/1

0.324 326/2

0.303 327

0.021 476

2.279

0.178 256/2

0.554 319/3

0.220 139

329/1

0.418 150/1

0.100 323/1

0.092

0.021 325

0.178 329/2

0.100 150/2

0.184 154/1

0.160 154/3

0.287 243/2

247/2

0.227 274/3

0.050

0.238 331/3

0.711 431

154/2

0.152 154/4

0.168

0.075 243/4

247/5

0.137

0.470 477/1

0.175 477/4

257/4

0.155

0.081 331/5

0.600 154/5

0.223 302/4

331/1

210

0.031 213

0.961 215

0.130 245

0.596 246

0.167

1.157 279/1

0.857 350

0.643 356/1

357/1

(2)

(1)

0.335

292

0.010

427/2

1.307

429

0.031

294

0.105

270/2

0.310

442/3

0.255

505/3

0.202

114/2

0.286

251/3

0.093

252/2

0.157

324/3

0.178

324/6

0.627

490/1

0.327

490/3

0.085

490/7

0.093

234/5

0.084

257/8

0.041

270/7

272/7

0.096

0.899

432

1.083

436/2

0.030

490/5

0.610

478/1

0.290

470/1

0.182

253/3

0.393

333/1

0.382

336/2

0.220

425/1

0.303

425/4

0.196

259/7

0.095

281/7

0.036

306/8

0.196

359/2

0.256

359/4

364/6

0.182

0.061

281/6

0.207

259/4

0.036

306/10

0.052

353

0.042

354

0.121

355/2 2740

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.229 364/4

321/1

0.146

0.225 328/1

115

0.031

0.190 323/2

259/2

0.250 321/2

0.147 328/2

0.224 338/2

0.157 226

0.042

0.146 265/2

310/1

0.076 310/3

0.063

0.540 478/5

0.300 425/2

0.265 425/3

0.368 479/2

479/2

0.184 332/2

0.047

0.380 333/2

336/1

0.381 506

0.763 274/4

1.680

0.105 338/3

229/3

0.054 283/3

0.183 261/2

0.146 468/1

0.396

0.093 234/2

0.085 257/5

272/4

0.096 516/1

0.120 244/6

0.172 318/2 ग

0.016

0.186 318/6

0.105 496

1.050 497/1

270/6

0.040 270/8

0.021 488/1 ग

0.150 488/7

0.262 290/1/1

0.023

0.105 293/2

0.116 248/1

(2)

(1)

254/5

0.041

0.075

290/3

0.125

339/6

0.050

123/2/4

0.334

443

0.115

444

0.084

500

0.052

315/2

0.010

315/3

0.272

346/2

347/1

0.031

0.063

317/2

0.080

306/3

501

0.188

1.171

438

0.170

488/1 क

0.260

488/10

0.023

290/1/3

0.090

290/2

248/5

0.117

0.041

254/4

0.104

293/3

339/5

0.125

0.700

507/2

513/2

0.144

0.052

514

515

0.314

0.125

235/2

0.020

240/1

0.278

301/2

341

0.596

0.020

219/2

0.052

221

0.251

264/3

0.272

270/5

0.094

234/4

0.097

272/6

0.085

257/7

0.093

234/3

0.084

257/3

0.094

272/5

0.216

259/5

0.075

281/1

0.036

306/2 भाग 1 ]

2741

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.223 359/1

0.136 359/5

0.021 361

0.200 364/7

248/6

0.115 254/6

0.041 293/4

0.105 339/2

0.125 488/1 घ

0.160 488/9

0.260 290/1/5

0.023 290/4

0.075 228

0.021

0.260 239/1

269

0.806 283/1

0.170

1.505 509/2

467

0.209 439/1

0.379 480/2

0.451 488/3

0.100 488/5

0.456

0.250 335/1

423/2

0.419 248/2

0.290

0.204 254/1

339/1

0.230 509/1

0.941

0.690 552

0.748 553/3

510/1

4.771

0.150 266/2

0.136 309/1

488/1 ड

0.170 488/8

0.260 254/2

0.041

0.022 290/1/4

200/5

0.074

0.116 248/7

293/5

0.098 295/2

0.010 339/4

0.126 497/2

1.061 553/2

0.821

(2)

(1)

543

2.801

0.375

477/2

0.167

482

483

0.137

0.152

477/5

243/5

0.112

247/3

0.065

257/3

0.155

331/2

0.074

0.086

346/4

346/5

0.031

306/5

0.080

0.543

447/2

478/2

0.841

0.172

255/6

0.155

334/2

0.217

334/1

0.324

249/4

0.228

318/3

337/1

0.196

0.031

299/3/2

344/2/2

0.011

344/2/6

0.052

0.520

433/3

0.226

426/1

315/1 ग

0.449

225

0.491

305

0.585

0.435

99

0.068

306/7

0.042

307

0.334

308

0.502

503

0.533

112

252/1

0.149

0.324

282

285

0.533

0.219

286

0.208

249/3

0.210

337/3

229/3/1

0.032

0.249

318/1

0.347

433/2 2742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2) 344/2/7

0.052

0.200 141

426/3

0.312 344/2/3

0.011 242/3

0.576 247/1

0.422

0.065 274/1

0.160 271/1

272/2

0.147 265/1

0.136 267

0.070 310/2

0.179 261/1

0.021 262

0.130 244/2

244/5

0.042 318/7

0.186

0.016 318/2 ख

0.030 123/2/2

223/2

0.115

0.090 283/4

247/4

0.048 485/1

0.063

0.753 490/2

0.366 490/6

324/1

0.146 324/4

0.188

0.120 516/2

244/4

0.042 244/1

0.126

0.031 239

0.020 318/2क

318/8

0.182 542

1.800

2.100 553/1

123/2/1

0.030 259/3

0.109 281/2

0.261 306/1

0.185

0.209 355/1

363

0.157 364/1

1.181 365/2

0.042

0.030 123/2/3

(2)

(1)

0.030

123/3

0.185

259/6

0.069

281/4

0.036

306/9

0.088

355/4

0.247

364/5

0.031

218

264/2

0.250

0.105

219/1

0.021

263

264/1

0.219

0.044

270/1

0.094

270/3

0.070

222/1

0.115

223/2

0.050

223/4

0.085

229/5

0.090

283/2

0.021

233

0.093

234/1

0.080

257/1

0.097

272/3

326/7

0.293

0.218

114/4

0.110

442/4

0.205

505/1

0.298

251/4

0.064

252/5

288

0.031

0.366

270/4

0.548

111/2

0.831

योग .. 154.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय , कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 जून 2012

क्र. 1835 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

नगर/ग्राम- नौबा

(ग )

क्षेत्रफल लगभग -0.083 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं .

रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.083

116/1 116/2

0.083

निल

मध्यप्रदेश शासन

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1837 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला--रीवा

(ख ) तहसील -मनगवां

(ग) नगर/ग्राम-जरहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.645 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.042

75

0.084

74

0.028

73/1

73/2

72/1

0.160

72/2

72/3

72/4

71/1 क

71/1 ख

0.109

71/1 ग

71/1 घ

71/2

88/1

0.032

88/2

88/3

88/4

87/1

87/2

0.039

87/3

88/4

0.041

82

0.052

83

0.039

81/1

0.077

0.250

113

169/1

0.008

169/2

169/3

170/1

0.056

170/2

170/3 2744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

168/1

168/2

0.032

168/3

168/4

150/1

150/2

0.064

150/3

150/4

151/1

0.224

151/2

151/3

151/4

152/1

152/2

0.026

153/3

152/4

156/1

156/2

0.074

156/3

155/1 क

155/1 ख

0.208

155/1 ग

155/1 घ

155/1 ङ

155/1 च

155/1 छ

155/1 ज

155/2

1.645

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जून 2012

क्र. 1865 - भू-अर्जन- 07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.375 हेक्टर.

रकबा

खसरा नं.

(हे. में )

(2)

(1)

207

0.375

0.375

योग.

क्र. 1867 - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) नगर/ ग्राम- इटौरा

क्षेत्रफल लगभग - 0.182 हेक्टर .

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

83

0.011

0.075

82

0.054

81

0.042

98

योग. 0.182 भाग 1 ]

2745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1869 - भू-अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील-हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर -45

घ) क्षेत्रफल लगभग 2.903 हेक्टर.

(

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

520/1

0.180

0.013

520/2

519

0.132

0.063

516

515

0.054

0.090

514

513/1

0.027

513/3

0.030

0.027

513/2

488/1

0.090

487

0.036

486

0.204

483

0.066

0.054

482

0.192

481

0.134

480

(2)

(1)

0.234

476

0.104

471

467

0.051

0.117

466

0.010

468

470

0.032

0.008

469/1ख

455

0.130

0.106

454

0.084

445

0.019

453

429

0.060

0.159

452

0.048

436

0.018

435/2

0.017

434

0.004

433

0.042

521/3

522

0.268

योग. 2.903

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1871 - भू-अर्जन- 20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 2746

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(ग) ग्राम- दुबहा

क्षेत्रफल लगभग - 0.702 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

0.276

30/1

30/2

0.006

29/2

0.108

28/3

0.084

28/2

0.036

0.192

28/1

0.702

योग.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1873- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- रीवा

(क)

तहसील - हुजूर

(ख )

ग्राम- टिकुरी 225

(ग )

क्षेत्रफल लगभग -1.801 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

483

0.032

0.032

487

0.002

486

0.036

485

0.016

484

(2)

(1)

0.016

479

0.021

478

0.054

477

0.054

490

0.013

491

0.006

492

0.010

493

0.042

476

442

0.066

0.009

441

0.020

439

0.005

496

0.003

497

0.035

438

0.058

437

0.067

419

0.074

420

0.091

422

0.008

285

0.031

363

0.072

362

360

0.084

0.182

359

0.015

361

0.048

358

0.035

357

0.070

352

0.009

353

0.086

354

0.029

355

0.042

356

0.076

347

346

0.097

0.006

348

27

0.049

0.004

28

0.097

26

0.032

340

0.007

411

योग. 1.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

2747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रीवा, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. 1876- भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- झिरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.890 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

50/1

0.052

0.524

51/1

0.029

50/2

0.285

51/2

योग.. 0.890

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम - झिरिया के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1878 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- पड़री पवाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.436 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.140

2117

0.154

2120 2119

0.142 योग.. 0.436

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम- पड़री पवाई के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1880 - भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम-डोल कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग 4.668 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.140

168

0.038

174

0.029

175

0.072

176

0.128

206

0.016

207

0.048

208

0.052

218

0.128

220 2748

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

224

0.032

0.096 226

227

0.134

0.010 228

244

0.064

0.160 245

246

0.096 250

0.024 253

0.080 368

0.042

0.026 375

0.032 376

378

0.064 379

0.176

0.016 380

382

0.008 384

0.192

0.032 387

0.012 388

0.032 389

0.096 436

0.096 438

0.128 448

0.070 449

461

0.096

0.020 462

0.080 465

0.064 492

0.064 493

494

0.168

0.192 571

0.128 572

621

0.096 622

0.128 627

0.048

0.048 628

629

0.096 633

0.160

0.192 634

0.008 643

0.101 644

645

0.053

0.006 667

(2)

(1)

0.192

668

0.006

669

0.192

670

4.507

योग .

शासकीय

0.125

169

0.032

358

0.004

369

योग. 0.161

महायोग 4.668

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाईनर के अन्तर्गत ग्राम- डोल कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1

क्र. 1882- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

नगर/ग्राम- भेड़रहा 423

(ग)

क्षेत्रफल लगभग -0.032 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

23/185/2

0.032 योग. . 0.032 भाग 1 ]

2749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम - भेड़रहा 423 के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1884 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- भेड़रहा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.468 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

47

0.192

0.096

50

51

0.180

योग.. 0.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- भेड़रहा कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1886- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- डीही पैपखार

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.536 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

2

0.092

0.092

3

0.020

6

0.116

7

0.036

10

0.025

46

47

0.010

0.040

55

0.108

58

0.103

59

0.027

60

0.206

62

0.045

78

0.045

79

0.061

80

81

0.018

82

0.293

0.137

91

0.012

101

योग.. 1.486

शासकीय

0.014

12

0.036

13

योग. 0.050 महायोग 1.536

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-- डीही पैपखार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

2750

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1888 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम- बदरांव वृत्त

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 2.232 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.256

07

31

0.096

0.058

32

0.045

33

36

0.051

37

0.045

0.192

39

53

0.128

106

0.243

109

0.096

0.224

111

472

0.022

473

0.058

0.077

474

475

0.160

477

0.064

0.032

478

485

0.064

486

0.006

487

0.011

0.058

488

0.022

489

491

0.064

493

0.083

(2)

(1)

0.026

497

2.181

योग.

शासकीय

0.019

06

110

0.032

0.051

योग.

2.232

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- बदरांव वृत्त में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1890 - भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

नगर/ग्राम- मऊ पवाई

(ग)

क्षेत्रफल लगभग - 4.086 हेक्टेयर.

(घ)

रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.026

80

0.006

81

0.008

84

0.027

86

0.032

87

0.064

88

92

0.006

0.072

101 भाग 1 ]

2751

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

102

0.088 103

0.026 104

0.096 105

0.072

0.005 107

420

0.211

0.008 434

444

0.038 445

0.038

0.102 453

0.006 454

0.128 486

563

0.178

0.008 564

569

0.064 577

0.048 609

0.140 610

0.122 611

0.122 624

0.043 625

0.043 788

0.016 796

0.067

0.014 798

805

0.090 817

0.002 819

0.038 820

0.032 821

0.016 178

0.115 182

0.170

0.075 311

312

0.070 313

0.024 314

0.012 366

0.077

0.090 368

369

0.085 371

0.005 509

0.058 510

0.045 511

0.051 518

0.060

0.013 519

(2)

(1)

520

0.110

521

0.015

0.102

523

0.097

524

833

0.020

0.032

834

0.022

839

0.004

859

860

0.064

0.102

861

0.070

862

0.006

869

0.020

870

0.051

871

0.020

872

0.028

873

0.083

876

0.004

889

0.044

938

3.946

योग..

शासकीय

89

0.130

866

0.010

0.140

योग.

4.086

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- मऊ पवाई में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1892- भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 2752

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- आमा नौढ़िया कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग 1.332 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.064

55

54

0.064

0.064

50+ 51

0.077

42

40

0.064

47

0.141

32

0.051

29

0.064

0.077

27

0.045

28

20

0.083

17

0.141

0.045

16

15

0.051

0.032

12

140

0.006

0.045

144

148

0.064

147

0.141 1.319

योग.

शासकीय

18

0.013 1.332

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- आमा नौढ़िया कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1894- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- महरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.511 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नं .

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.096

50

0.064

51

0.083

54

0.108

59

0.016

60

0.004

61

0.028

62

0.068

63

69

0.150

0.010

70

0.007

188

192

0.057

0.032

194

0.096

198

0.070

201

0.070

203

213

0.096

0.006

214

0.218

215

0.064

266

0.064

267

272

0.128

0.096

273

0.160

277

0.064

279

0.024

280

0.024

283

0.048

284 भाग 1 ]

2753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

0.048

285

287

0.096

291

0.032

296

0.147

297

0.128

0.096

325

360

0.007

2.505

योग

शासकीय

0.006

199

महायोग 2.511 कुल योग 0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के डोल माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत ग्राम महरी कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1896 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- दुलहरा पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.127 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

976

0.033

0.096

981

(2)

(1)

0.012

982

0.012

1012

0.056

1013

0.112

1016

0.009

1017

0.005

1047

0.016

1048

0.003

1049

0.036

1052

0.027

1094

0.058

1095

0.240

1104

0.012

1105

0.042

1109

0.102

1110

0.096

1112

0.128

1113

0.032

1177

योग .. 1.127

निल

मध्यप्रदेश शासन

कुल योग 1.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 3 जुलाई 2012

पत्र क्र. 1898 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - त्योंथर 2754

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(ग) नगर/ग्राम- भगवानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.036

279/2

0.034

280

0.010

285

योग .. 0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. भू- अर्जन- 2012-201.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- सुसनेर

(ग) ग्राम-सारसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-55.17 हेक्टेयर .

खसरा/सर्वे नं.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.15

1093

1096

1.04

(2)

(1)

0.71

1107

1.00

1095

0.32

1097

0.42

1106

0.71

1098

0.80

1099

0.50

1109

1.52

1110

0.84

1113

0.43

1114

1.00

1100

1.55

1111

0.43

1112

0.81

1115

0.30

1116

0.62

1101

1.20

1108

1.05

1102

2.50

1104

1.04

1117

0.50

1128

0.50

1129

1.56

1160

1.04

1161

1.67

1381

0.83

1382

0.87

1383

0.87

1384

0.20

1385

0.10

1084

0.22

1088

0.57

1089

0.38

1094

0.62

1119

0.62

1118

0.10

1124

0.15

1003

0.10

1002

0.53

1134

0.20

1158

0.62

1159

0.05

1165

0.08

1378

0.09

1379 भाग 1 ]

2755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

1380

0.10

1376

0.20

1386

0.72

1133

0.20

1132

0.50

1131

0.60

1130

0.80

1127/2

1.00

1157

0.30

1150

0.13

1125/2

1.00

1125/3

1.00

शासकीय भूमि

1103

0.29

1105

7.35

1125/1

1.38

1146

1.58

1147

3.66

1148

0.15

1149

0.60

1126

0.20

0.50

1145

1162

0.50

कुल योग .. 55.17

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2012-203.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- सुसनेर

(ग) ग्राम- बडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.28 हेक्टेयर.

खसरा/सर्वे नं.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.45

5

4

0.05

0.40

29

16

0.10

0.08

17

27

0.56

28

0.01

0.90

6

7

0.31

0.04

8

9

0.08

10

0.06

18

0.10

15

0.04

0.05

23

24

0.05

0.20

26

35

0.94

38

0.46

158

0.29

शासकीय भूमि

2.75

1

0.40

2

0.04

3

0.07

30

31

0.16

33

0.18

32

0.10

1.00

34

169

0.50

0.40

248

255

0.51

योग .. 11.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.

2756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(3 ) भूमि के नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2012-205.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील- सुसनेर

(ग) ग्राम- खेजडी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 158.84 हेक्टेयर.

खसरा/सर्वे नं.

(1)

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

0.15

147

151

0.45

0.70

152

153

0.40

0.64

154

155

0.43

0.92

156

1.82

163

0.75

164

0.35

165

166

0.40

169

1.69

340

0.62

0.47

341

0.40

342

345

1.45

1.37

346

347

0.71

348

1.58

1.34

349

350

1.34

351

0.65

353

0.81

354

0.65

355

0.19

(2)

(1)

0.32

356

0.20

363

0.20

364

0.22

365

0.06

369

0.06

370

0.14

371

372

0.60

0.33

376

0.08

377

0.35

484

0.56

487

534

0.17

0.11

535

0.10

548

0.05

549

0.32

550

0.10

552

0.05

553

0.02

554

0.02

555

0.02

556

0.11

557

0.10

558

0.28

559

0.20

580

0.20

581

0.20

582

0.12

585

586

0.12

0.18

587

0.12

588

0.22

589

0.20

590

0.16

591

0.16

592

0.12

593

0.20

595

0.23

597

0.12

598

0.10

599

0.21

602

0.05

603

0.26

604 भाग 1 ]

2757

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.08 607

0.09 608

0.03 609

610

0.11 611

0.11

0.06 612

0.07 613

615

0.17

0.17 616

617

0.24

0.30 618

619

0.07

0.08 622

0.04 624

626

0.05

0.05 627

0.02 628

0.04 629

630

0.12

0.15 631

0.19 634

0.06 635

0.01 636

637

0.04

0.04 638

0.05 639

0.05 640

647

0.05 648

0.05

0.05 651

652

0.04

0.05 653

655

0.08

0.05 656

661

0.24 662

0.11 663

0.70 666

0.03 670

0.09

0.16 672

0.02 674

675

0.02

0.04 676

0.20 677

(2)

(1)

0.02

678

0.05

679

0.22

681

0.06

682

0.09

683

0.17

684

0.13

685

0.04

686

0.05

688

0.02

689

0.19

691

0.08

695

0.31

697

0.35

698

0.07

702

0.07

703

0.05

704

0.06

705

0.04

706

0.08

707

0.15

708

0.10

709

0.15

710

0.09

711

712

0.09

0.09

714

0.11

715

0.04

716

0.05

717

0.08

719

720

0.08

0.07

722

0.04

723

0.04

724

0.15

726

0.06

727

0.05

728

0.04

729

0.08

730

0.04

735

0.04

736

0.03

737

0.02

738

0.18

747 2758

(1)

(2) 758

0.45 759

0.20 763

0.21 770

0.58 771

0.32

0.20 772

773

1.25

0.10 774

781

0.35

0.27 783

784

0.08 786

0.07 906

0.30 907

0.30

1.00 909

913

0.62 915

0.41 916

0.34 917

0.40 918

0.40

0.17 919

920

0.17 922

0.30 923

1.01 924

0.95 925

0.36 928

0.22 929

0.98 930

0.14

0.21 932

933

0.14 934

0.26 935

0.31 936

0.31 937

0.17

0.26 938

940

0.20

0.18 941

942

0.17 943

0.25 944

0.41 170

0.10 171

0.27 172

0.20

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

0.26

173

0.10

174

0.10

175

176

0.16

0.31

177

0.22

178

179

0.13

0.50

161

162

0.30

0.61

158

0.56

95

0.55

96

0.97

97

98

0.90

0.97

99

100

0.40

101

0.78

102

0.55

650

0.05

0.90

654

657

0.05

658

0.07

0.06

660

0.06

673

0.82

734

0.08

538

0.60

699

700

0.03

0.09

713

0.03

731

732

0.01

733

0.01

489

0.30

0.05

490

791

0.55

0.40

926

0.62

927

0.20

939

908

0.60

910

0.88

1.05

914

0.60

142

143

0.42

145

0.13 भाग 1 ]

0.27 146

148

0.45 149

0.44 150

0.30 157

1.04 357

0.54 358

0.50 360

0.30 362

0.23 366

0.12 363

0.25

0.18 373

375

0.10 378

0.18 379

0.18 380

0.30 478

0.10 479

0.25

0.65 480

0.57 481

482

0.47 483

0.54 491

0.78 536

0.50 543

0.03

0.34 544

545

0.25

0.20 778

0.20 779

780

0.42 782

0.20

0.30 785

787

0.18 790

0.48

0.45 792

0.27 793

0.28 794

795

0.33 818

0.12

0.12 819

820

0.11 822

0.12

0.15 893

1.30 894

0.60 903

2759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

0.48

904

0.23

911

1.00

527

530

0.62

730

0.31

336

1.25

0.30

104

105

0.40

0.45

108

109

0.54

0.60

110

0.85

114

0.90

354

361

1.14

0.51

575

0.10

584

0.04

644

0.05

649

0.08

687

0.11

690

0.09

692

0.09

693

0.07

694

0.07

789

0.67

797

0.20

921

शासकीय भूमि

1.23

167

0.25

168

6.64

337

0.14

338

4.55

339

0.19

343/4

1.30

344

352

0.65

0.57

531

0.17

540

0.80

547

0.22

560

0.25

561

0.02

562

0.14

564

0.15

565 2760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

566

0.08 567

0.04 568

0.04 569

0.02 570

0.04 571

0.05 572

0.96 573

0.30

0.40 574

0.83 576

2.00. 577/2

0.04 579

0.27 594

0.05 596

600

0.01 601

0.12 605

0.06

0.04 606

0.06 614

0.17 620

621

0.07 623

0.12

0.08 625

632

0.06 633

0.05

0.16 641

642

0.16 643

0.04 646

0.03

0.20 664

667

0.03 668

0.01 669

0.09 671

0.06

0.06 680

696

0.07 701

0.13 718

0.16 721

0.10 725

0.04

0.02 739

740

1.05 741

0.10 742

0.02

(2)

(1)

0.02

743

0.03

744

0.04

745

0.01

746

0.18

747

0.17

748

0.16

749

0.14

750

0.06

751

485

1.50

0.96

486

488

0.43

0.14

532

0.02

533

0.04

535

5.80

336

0.29

578

0.09

551

0.20

546

0.02

563

0.47

528

0.06

659

0.10

665

0.82

734

0.03

753

0.15

755

0.08

752

0.50

754

0.20

756

757

0.77

760

0.10

761

0.16

0.73

762/3

0.50

732/2

0.50

762/1

0.30

764

765

0.01

0.62

766/1

0.50

766/2

2.00

767

0.06

768

0.40

769

0.34

775

776

1.08 भाग 1 ]

2761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2)

(1)

777

0.13

931

0.19

945

6.65

0.90

541

2.20

542

912

0.05

0.22

141

537

0.05

492

0.11

840

0.20

902

0.05

1.00

336/1

336/2

3.55

115

0.32

0.47

528

583

0.03

0.06

645

905

0.15

158.84

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेडी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2012-207.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- सुसनेर

(ग) ग्राम-खैराना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 304.37 हेक्टर .

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

खसरा/सर्वे नंबर (1)

1.70

5

1.90

8

1.90

9

10

1.90

0.96

11

1.25

13

0.96

14

0.82

15

1.04

17

18

0.43

0.51

19

20

1.04

21

1.69

22

0.70

24

0.90

26

1.11

0.33

28

0.20

29

30

0.21

31

0.31

0.92

32

0.14

33

0.09

34

0.40

35

0.39

36

0.39

37

0.39

38

39

0.39

40

0.39

1.94

47

0.74

48

0.89

49

50

0.83

0.30

52/1

52/2

0.30

0.36

55

0.77

56

0.33

57

58

0.32

59

1.31

60

0.63

2.05

61 2762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

1.00 62

0.54 63

64

1.23

0.33 65

0.33 66

0.50 67

68

0.42 72

1.33 75

0.68

0.68 76

78

1.10 79

1.10

0.69 80

81

0.61 82

1.10 83

0.91

4.00 84

88

0.85

0.68 91

93

0.23

0.25 94

95

0.21

0.50 96

0.14 97

0.12 98

0.18 99

100

0.12 101

0.22 102

0.09 103

0.09 104

0.03 105

0.33

0.21 106

107

0.44 108

0.14

0.27 109

0.76 110

111

0.08 112

0.73 113

0.72

0.25 114

115

0.47 116

0.14 117

0.46

(2)

(1)

0.31

118

0.56

119

120

0.88

1.66

121

1.04

122

1.08

123

124

0.97

0.59

125

1.29

126

1.07

127

0.69

128

129

1.39

0.45

130

0.46

132

0.32

133

0.10

134

0.55

135

0.28

136

137

0.12

0.73

138

1.02

139

1.59

140

0.50

141

0.51

142

1.36

143

0.42

144

0.36

145

0.52

146

0.44

147

0.45

150

0.86

151

1.92

152

1.71

153

1.06

154

1.42

155

1.09

156

1.00

157

1.01

158

0.29

159

160

0.30

0.70

161

162

0.11

0.16

163

0.15

164

0.27

165 भाग 1 ]

2763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.27 166

167

0.42

0.60 168

0.15 169

170

0.30

0.05 171

172

0.42

0.07 173

0.06 174

0.06 175

0.06 176

0.02 177

178

0.35

0.10 179

0.11 180

182

0.12

0.08 183

0.23 184

186

0.41 187

0.42

0.05 188

0.46 190

0.16 191

0.15 192

0.15 193

0.15 194

0.48 195

0.27 196

0.18 197

0.17 198

0.17 199

200

0.16 201

0.13

0.27 202

0.42 203

204

0.09 205

0.05 206

0.20 207

0.08 208

0.07

0.14 209

0.03 210

0.04 211

212

0.03

(2)

(1)

0.11

213

0.06

214

0.22

215

0.40

218

0.19

219

0.40

220

0.16

221

0.16

223

0.51

225

0.24

226

0.26

227

0.11

228

0.11

229

0.03

230

0.03

231

0.29

232

0.20

233

0.14

234

0.09

235

0.10

236

0.11

237

0.23

238

0.10

239

0.16

241

0.11

243

0.12

246

0.18

247

0.26

248

0.07

249

0.32

250

0.10

251

0.09

252

0.05

253

0.33

254

0.17

255

0.14

256

0.14

257

0.27

258

0.27

259

0.62

260

0.11

263

262

0.59

0.05

268

0.17

276 2764

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

277

0.27

0.16 463

0.27 464

0.12 465

482

0.17 505

0.19 506

0.24 507

0.29 509

0.08 510

0.08 511

0.14

0.01 514

515

0.65 516

0.24 517

0.17 518

0.17 520

0.12

0.12 521

523

0.16 524

0.26

0.10 525

526

0.10

0.05 527

528

0.07 530

0.23

0.05 531

532

0.06

0.13 533

0.02 534

0.27 537

0.18 540

542

0.48

0.14 543

0.24 545

546

0.14 547

0.17

0.17 548

550

0.01

0.15 551

553

0.15

0.21 554

556

0.19 557

0.18 559

0.63

(2)

(1)

0.25

560

0.25

561

0.22

562

0.20

563

0.33

564

0.24

565

0.36

566

0.75

568

569

0.49

0.17

570

0.16

571

572

0.21

0.79

573

574

0.49

0.51

575

0.42

577

0.77

578

0.27

579

0.56

580

0.66

582

0.35

583

0.08

584

0.12

585

0.32

586

0.16

588

0.17

589

0.30

590

0.16

592

0.16

593

0.07

594

0.18

595

0.07

596

0.15

597

0.11

598

0.65

599

0.09

601

0.16

602

0.35

603

0.21

604

0.15

605

0.49

606

0.36

607

0.24

608

0.33

609 भाग 1 ]

2765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

610

0.47

0.66 611

0.92 613

615

0.23 616

0.29

0.30 619

0.55 620

0.03 621

622

0.15 623

0.14

0.31 627

0.44 628

0.28 629

0.21 630

0.21 631

0.52 632

0.05 633

0.06 634

636

0.44 638

0.41

0.36 639

640

1.85

0.07 641

642

0.28

0.62 643

0.20 645

0.27 646

0.15 648

0.16 650

651

0.23

0.18 652

0.26 654

0.14 655

0.26 658

0.18 659

0.05 660

661

0.04

0.21 662

663

0.03 665

0.31 667

0.03

0.10 668

670

0.11

0.09 671

0.10 672

(2)

(1)

0.11

673

0.40

674

0.27

676

0.32

677

0.06

678

0.08

679

0.16

680

0.35

681

0.19

682

0.14

684

0.12

686

0.08

687

0.02

688

0.39

689

0.10

694

0.33

696

0.06

702

0.06

703

0.11

704

0.08

706

0.10

707

0.02

716

0.01

717

0.22

719

725

0.66

0.20

726

0.27

727

0.34

728

0.18

730

0.30

731

0.07

732

0.12

733

0.12

734

0.07

735

0.13

739

0.02

743

0.13

745

746

0.14

0.09

747

0.13

748

0.16

749

0.58

769

1.67

795

0.74

796 2766

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

797

0.94 805

0.47 810

0.37

0.27 820

859

0.32 860

0.38 863

0.65 864

0.32 865

1.35

0.21 866

867

0.14 872

0.07 873

0.03 1001

0.30 1003

0.08 1004

0.05 1005

0.05 1007

0.12 85

2.00

1.00 86

0.48 89

2.50 92

0.27 269

270

0.11 275

1.45 278

2.86 288

0.58 290

1.25 326

0.22 328

0.08 329

0.08 330

0.07 331

0.16 469

0.30 504

0.38 496

0.21

0.35 741

751

1.04

(2)

(1)

0.38

759

0.30

790

0.10

791

0.30

803

1.30

821

0.65

853

0.74

855

0.06

856

0.07

857

0.06

858

0.27

861

862

0.33

0.45

868

871

0.06

874

0.06

0.05

466

0.35

467

497

0.04

700

0.06

755

0.05

0.05

757

1.44

761

763

1.00

2.60

764

1.00

766

0.85

767

0.40

768

0.95

778

0.30

783

0.80

784

0.25

785

0.20

786

0.10

787

0.15

788

800

0.18

802

0.15

0.20

806 भाग 1 ]

2767

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

0.35 823

0.28 842

0.04 869

0.10 877

0.10 878

0.10 875

1190

0.32

0.20 1191

0.20 1223

1226

1.50 1295

0.88

0.40 3 एम.

0.40 3 एम.

शासकीय भूमि

0.20 6

6.95 7

12

0.24 16

0.32 23

0.19 25

0.05

0.52 27

47

19.53

0.29 41

42

0.89

0.91 46

51

0.31

0.78 53

54

0.35

0.20 69

0.26 70

71

0.20 73

0.75

0.32 74

77

0.43 131

0.20 141

0.43 148

0.60

(2)

(1)

0.71

149

0.13

181

0.08

185

0.05

189

0.15

216

0.04

217

0.05

222

0.20

224

0.09

240

0.09

242

0.05

244

0.02

245

0.09

264

0.18

265

0.09

266

0.10

267

0.27

269

0.28

281

0.27

289

0.14

468

0.05

508

0.02

512

0.06

513

0.07

519

0.02

529

0.31

535

536

0.28

538

0.16

0.41

539

0.04

541

0.07

544

549

0.08

0.04

552

0.06

555

0.06

558

567

1.13

576

6.34

0.10

581 2768

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(2) (1)

587

0.04 591

0.10 600

0.06 612

0.02

0.06 614

617

0.03

0.10 618

624

0.04 625

0.05 626

0.10 635

0.13

0.08 637

0.21 644

0.15 647

0.02 649

653

0.05 656

0.14

0.18 657

664

0.04

0.02 666

669

0.16 675

0.03 683

0.04 685

0.04 695

0.04

0.22 697

714

0.17 715

0.04

0.02 718

720

0.09 721

0.15 722

0.16

0.74 723

1.15 724

0.17 729

742

0.02

(2)

(1)

0.02

744

0.66

792

794

0.39

0.56

798

0.17

804

0.44

817

818

0.05

0.05

819

851

0.56

0.05

1002

0.06

1006

0.10

1008

43

2.92

0.23

44

1.95

45

2.05

90

0.12

261

0.34

271

272

0.08

0.10

273

0.40

274

279

0.07

0.45

283

0.50

285

0.05

325

0.27

327

470

0.09

0.11

522

5.04

1290

0.09

1291

5.40

1292

0.83

1289

1.60

1287

0.68

1285

0.44

1294

0.05

1303 भाग 1 ]

2769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

(1)

(2)

1304

0.67

0.05

1286

1288

0.81

705

0.08

0.03

740

750

0.25

762

0.02

854

0.05

894

0.02

897

0.05

908

0.07

0.30

911

1000

1.05

0.06

1012

1019

1.27

0.06

440

280

0.98

282

0.30

713

0.05

738

0.04

772

0.60

801

0.03

0.06

824

998

0.20

1

0.53

2

0.20

43

1.50

0.23

44

45

5.90

46

0.61

1296

0.08

1297

11.82

304.37

कुल भूमि

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेडी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012

प्र. क्र. 2- अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- नरेलाशंकरी

(घ) कुल रकबा-2420 वर्गफिट

हेक्टेयर में

(2)

खसरा नं. (1)

0.0225

155 , 154/10/1

0.0225

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 132 के. वी. एवं 220 के. वी. एच. टी. लाईन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त टावर लगाने के लिये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2770

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्र. D- 2965-दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उप संचालक, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. की सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 1 नवम्बर 2010 से 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 11 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2012

क्र. C-5138-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब(एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 29 मई 2012 के अनुसार प्रदान कीजाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्र. D - 2959-दो-3-66-2011.- श्री एस.के . अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 मई से 7 जून 2012 तक ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन -पत्र दिनांक 22 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2961- दो- 3-420-80- भाग दस.-श्री ओ.पी. दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सतासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्सीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

गणना- पत्रक

1. श्री ओ. पी . दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा का नियुक्ति दिनांक. : 8-3-1978 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-5-2012 3. नियुक्ति दिनांक 8-3-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 9 वर्ष

4. दिनांक 10-3-1987 से : 25 वर्ष 2 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 9×15-135 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता : 25-24-12 × 15 =180 दिन.

भाग 1 ]

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

टीप.-खण्ड माह की अवधि यदि : 1 ×7=7 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 322दिन

: 135दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 187 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 5103-दो-2-34-2010.-श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 09 से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-5105-दो- 2-14-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2771

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 5107-दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 02 से 04 अप्रैल 2012 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 05 से 13 अप्रैल 2012 तक नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5109-दो- 2-43-2011 . श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2012 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून से 4 जुलाई 2012 तक बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5111-दो- 2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 29 मई से 7 जून 2012 तक दस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल 2772

के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 -इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर दिनांक 25 जून 2012

क्र. C- 5136-दो- 2-29-2009.- श्री शम्भू दयाल दुबे , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इन्दौर को दिनांक 20 से 30 जून 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-5140-दो- 2-33-2010. श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -5142- दो- 2-42-2010.- श्री एस. एन . शर्मा , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 7 मई से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मई

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

2012के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन . शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5144-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 15 मई से 20 मई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 से 26 मई 2012 तक छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-5146- दो -2-22-2008.- श्री आर. के. जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 16 से 21 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई के एवं पश्चात् में दिनांक 22 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

2773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. C-5148-दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 8 मई 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्र. C-5180-दो- 3-55-2006.- श्री भरत पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 मई 2010 से 30 अप्रैल 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2012

क्र. C- 5104-दो- 2-5-2006. श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 3 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5107- दो-2-14-2005. श्री आर.बी.एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 28 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5109- दो- 2-11-2009.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर दिनांक 29 जून 2012

क्र. C- 5153-दो-2-6-2012.- श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. /ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :

(1 ) दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 से 18 जून 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. / ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए.डी.जे./ ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

2774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012

जबलपुर , दिनांक 27 जून 2012

क्र. 671 - गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .--- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, मुरैना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, को मुरैना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 28 जून 2012

क्र. 677- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) शुद्धि- पत्र.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 671 - गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग -ए ) , दिनांक 27 जून 2012 के पैरा-3 की प्रथम पंक्ति के शब्द " होने तक " के स्थान पर " होने पर " पढ़ा जावे.

सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 30 जून 2012

क्र. D- 3153.- श्री एस .के. साहा , रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/ नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2012 तक दो माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी-2906 , जबलपुर दिनांक 30 नवम्बर 2011 , आदेश क्र. बी-637 , जबलपुर दिनांक 29 फरवरी 2012, आदेश क्र. डी-1590, दिनांक 29 मार्च 2012 एवं आदेश क्र. सी-3465, दिनांक 26 अप्रैल 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. C- 5214- दो-2-6-2012 .- श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. /ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 2 जून 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012

क्र. C-5216-दो- 3-35-2011.- श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ,

एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-07-13.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-07-13.28.Ordinary.