मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012- आषाढ़ 22 , शक 1934
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 1.- (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 जून 2012
क्र. ई. - 5-800 - आयएएस लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 18 से 26 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं. भोपाल, दिनांक 22 जून 2012
क्र. ई. - 5-828 - आयएएस- लीव - 5- एक. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जे. एस. धुर्वे, अपर कलेक्टर, दमोह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तंक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(4) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे . एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला दमोह के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-867- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 23 जून 2012
क्र. ई- 5-820 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री संतोष कुमार मिश्रा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-757 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-825 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , ( 2006 ) , कलेक्टर जिला हरदा को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताजाता हैहै तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 एवं 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 26 जून 2012
क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव-5 - एक-( 1 ) श्री शिव शेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 23 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जून 2012 एवं 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिव शेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शिव शेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिव शेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-562- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री जे. एन . कांसोटिया, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 2 से 7 जुलाई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही.एस. निरंजन , आयएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जे. एन.कांसोटिया , द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही . एस . निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाश काल में श्री जे . एन.कांसोटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . एन .कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-900 - आयएएस- लीव-एक-5.- ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस. , अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदौर को दिनांक 25 जून से 10 जुलाई 2012 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त संचालक , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 28 जून 2012
क्र. ई- 1-327--2012-5- एक. श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे , (म. प्र .1981 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली, तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ( उच्च शिक्षा ) में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं .
क्र. ई- 1-400-2011-5- एक. श्री प्रमोद कुमार दास, भाप्रसे ( 1986 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को संयुक्त सचिव , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
क्र. ई-5-778 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 2 से 13 जुलाई 2012 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, म. प्र . राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते क्र. ई- 5-865 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री वी किरण गोपाल , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 7 से 15 जून 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी किरण गोपाल , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश काल में श्री वी किरण गोपाल, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री वी किरण गोपाल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-208-2012-5- एक.- इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-206-2012 , दिनांक 13 जून 2012 से श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , कलेक्टर, शिवपुरी को संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, समग्र स्वच्छता अभियान के पद पर पदस्थ 2644
किया गया है. श्री किंग्सली दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त, 2012 तक के मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस III राऊंड 6 में रहेंगे .
इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जून 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे ( 1998 ) , संचालक ग्रामीण रोजगार की पदस्थापना अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर किया गया है . श्री किंग्सली की मिड केरियर ट्रेनिंग से वापसी तक श्रीमती पुष्पलता सिंह, संचालक, ग्रामीण रोजगार का कार्य अतिरिक्त रूप से संचालित करती रहेंगी.
(2 ) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे, ( 1994 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 1-216-2012-5- एक. श्री अनुराग श्रीवास्तव , भावसे, ( 1986 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) , आर. सी . व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल पदस्थ किया जाता है . साथ ही उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-844- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री ए. के. सिंह, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर , जिला अशोकनगर को दिनांक 11 अप्रैल 2011 से दिनांक 15 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के . सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 29 जून 2012
क्र. ई - 1-231-2012-5- एक. श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे ( 1979 ) , वि.क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग की सेवाएं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सौंपते हुए श्री स्वदीप सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
अनुसूची -2 में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई- 1-231-2012-5- एक (ए ) . इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे ( 1979 ) , वि. क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय तथा आदिम जाति कल्याण , अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा श्रम विभाग को अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पदस्थ किया गया है , उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिए श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे , भाप्रसे ( 1981 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-206-2012-5- एक. डॉ. एम. मोहन राव, भाप्रसे , (1987) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है .
(2 ) डॉ. एम. मोहन राव, द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग केवल विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-232-2012-5- एक. श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे , ( 1993 ) , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल की सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग से वापस लेकर, उनकी सेवाएं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए श्री अरूण कुमार भट्ट, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अरूण कुमार भट्ट, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
( 3 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , आयुक्त- सह -संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का प्रभार अतिरिक्त रूप से , सौंपा जाता है.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
No. E - 5-634 - IAS- Leave- 5 - I .----Sanction is hereby accorded to Dr. Manohar Agnani , IAS ( 1993 ) Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh to avail ex- India Earned leave of Twenty Six days from 23rd July, 2012 to 17th August , 2012 with permission to prefix/ suffix gazetted holidays falling on dated 21 , 22 July, 2012 and 18 , 19, 20 August, 2012 .
(2) Smt. Suraj Damor , IAS ( 1994) , Secretary , Govt . of Madhya Pradesh Tribal Welfare , SC Welfare & Denotified , Nomadic & Semi- Nomadic Caste Welfare Deptt . shall hold the additional charge of Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh during the leave period of Dr. Manohar Agnani .
(3) On return from leave Dr. Manohar Agnani is again posted as Commissioner , Health Services , Madhya Pradesh , until further orders .
(4) Smt . Suraj Damor , IAS ( 1994) , Secretary , Govt . of Madhya Pradesh Tribal Welfare , SC Welfare & Denotitied , Nomadic & Semi- Nomadic Caste Welfare Deptt . shall be relieved from the additional charge of Commissioner , Health Services Madhya Pradesh after Dr. Manohar Agnani joins the post on return from leave .
(5) Dr. Manohar Agnani will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.
(6) It is certified that had Dr. Manohar Agnani not proceeded on leave , he would have continued on this post .
भोपाल, दिनांक 30 जून 2012
क्र. ई- 5-544 - आयएएस-लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-547- आयएएस- लीव - 5- एक. श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री शैलेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-808 - आयएएस लीव - 5 - एक- श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला रतलाम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2012 द्वारा दिनांक 29 जून 2012 से 13 जुलाई 2012 तक पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई- 1-230-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3) (1)
(2)
1 श्री वी . किरण गोपाल ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.
प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक (वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग .
2 श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जबलपुर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
विभाग.
3 श्री भरत यादव ( 2008 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नरसिंहपुर.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री वी. किरण गोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम-9 के अंतर्गत प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक के पद असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची -2 में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करताहै.
2646
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. ई- 1-229-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे , के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1 सुश्री के वासुकी ( 2008 ) , सहायक कलेक्टर, बैतूल .
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम) .
2 श्रीमती सूफिया फारूकी ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.
अनुविभागीय अधिकारी , मुख्यालय ( राजस्व ) , सीधी.
3. सुश्री प्रीति मैथिल ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, सागर .
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी (टीकमगढ़ ) .
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर ( धार) .
4. श्री श्रीकांत बनोठ ( 2009 ) , सहायक कलेक्टर, झाबुआ.
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-241-2012-5- एक. श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे , ( 1999 ) , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिनांक 2 जुलाई 2012 से 24 अगस्त 2012 तक मिड केरियर ट्रेनिंग में रहने की अवधि में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का प्रभार श्रीमती गीता मिश्रा, भाप्रसे ( 1997 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-330-2012-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित अधिकारी, श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे ( 2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट की पदस्थापना प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक ( वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन ) के पद पर की गई है, के स्थान पर " महाप्रबंधक, ट्रायफेक " ( वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अधीन) पढ़ा जाय.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 के पद 2 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित " प्रबंध निदेशक, ट्रायफेक " के स्थान " महाप्रबंधक, ट्रायफेक" पढ़ा जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जून 2012
क्र. एफ- 3-8-2012-एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन 2012 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् विजयपुर के अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 6 जुलाई 2012 शुक्रवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जून 2012
क्र. ई- 5-464- आयएएस लीव- 5- एक- श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2012 द्वारा दिनांक 18 से 27 जून 2012 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अब दिनांक 18 से 25 जून 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक " .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 जून 2012
क्र. फा. 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सचिन कुमार आत्मज श्री इन्द्रेश कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर का त्याग - पत्र दिनांक 22 जून 2012 के ( अपरान्ह ) सेस्वीकृत करता है.
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2012
क्र. एफ- 3-5-2012- एक-4. - राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों ( नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषदों ) में परिशिष्ट- एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान क्रमशः प्रथम चरण में दिनांक 05 जुलाई 2012 गुरूवार एवं द्वितीय चरण में दिनांक 7 जुलाई 2012 शनिवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2) उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.
भाग 1 ]
2647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
परिशिष्ट-एक
अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2012 मतदान हेतु प्रथम व द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी
क्र. जिला
प्रथम चरण
द्वितीय चरण
वार्डों की मतदान केन्द्रों क्र.
की संख्या
संख्या
(4)
(1 ) ( 2) ( 3 )
(5)
15 1 रतलाम 1 नगर परिषद सैलाना
15
योग ..
36 75
2 नगरपालिका परिषद सारणी 2 बैतूल
योग .. 36 75
3 झाबुआ 3 नगरपालिका परिषद झाबुआ 18
15 4 नगर परिषद रानापुर *
योग .. 33
15 4 अलीराजपुर 5 नगर परिषद भाभरा
15 6 नगर परिषद जोबट
30
योग ..
5 धार
30 7 नगरपालिका परिषद धार
15 8 नगर परिषद सरदारपुर
15 9 नगर परिषद राजगढ़
15 10 नगर परिषद कुक्षी
योग .. 75 105
11 नगरपालिका परिषद सेंधवा 24 61
6 बड़वानी
15 12 नगर परिषद पानसेमल
15 13 नगर परिषद खेतिया
15 14 नगर परिषद पलसूद
योग .. 69 106
15 नगरपालिका परिषद नेपानगर 24 7 बुरहानपुर
योग .. 24 29
8 छिंदवाड़ा 16 नगरपालिका परिषद जुन्नारदेव 18
18 28
17 नगरपालिका परिषद दमुआ
15 18 नगर परिषद हर्रई
योग .. 51 66
9 सिवनी 19 नगर परिषद लखनादौन
15 17
योग . 15 17
वार्डों की मतदान केन्द्रों संख्या की संख्या
(6)
(9)
(7) (8)
(10)
15
15
15
15
28 नगर परिषद आठनेर
नगर परिषद चिचोली
29
15 15 30
योग .. 30
15 18
43
30 नगर परिषद थान्दला
15
15
18 31 नगर परिषद पेटलावद
30 36
58
योग
15
18 18
15
32 नगरपालिका परिषद अलिराजपुर
30
योग .. 18 18
60
15 24 33 नगरपालिका परिषद मनावर
15
15 15 34 नगर परिषद धरमपुरी
15
15
21 35 नगर परिषद धामनोद
15
15
15 36 नगर परिषद डही
योग .. 60 75
24 53 37 नगरपालिका परिषद बड़वानी
15
15
19 38 नगर परिषद अंजड
15
15
15 39 नगर परिषद राजपुर
15
योग .. 54 87
29
23
30
49 40 नगरपालिका परिषद पांढुरना
15
29 41 नगरपालिका परिषद सौंसर
15
15
15 42 नगर परिषद मोहगांव
योग .. 60 93 2648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(3)
(1) ( 2)
(4)
(5) 10 मण्डला 20 नगरपालिका परिषद मण्डला 24
15 21 नगर परिषद निवास
.. 39
योग
15 11 डिण्डोरी 22 नगर परिषद डिण्डोरी
योग . 15 19
12 बालाघाट
15 23 नगर परिषद बैहर
योग .. 15 13 शहडोल
(8)
(9)
(6) (7)
(10)
15
51
15
43 नगर परिषद बम्हनीबंजर
15
15
15 44 नगर परिषद बिछिया
24
15
45 नगरपालिका परिषद नैनपुर
45 54
योग
66
15
15
19
46 नगर परिषद शहपुरा
15 15
योग
15
15
87
34
47 नगरपालिका परिषद शहडोल
24
39
24 नगरपालिका परिषद धनपुरी 25 नगर परिषद जयसिंहनगर 15
योग .. 39
15 26 नगरपालिका परिषद कोतमा 14 अनूपपुर
योग .. 15 25
15 उमरिया 27 नगरपालिका परिषद पाली ** 15
योग .. 15
योग . .486 27 862
महायोग .
17
15
15
48 नगर परिषद बुढ़ार
104
49
योग ..
54
25 49 नगरपालिका परिषद बिजुरी 15 21
15 21
योग
24
24
704
22
376 533
1237
* नगरपरिषद रानापुर जिला झाबुआ का 5 वर्ष का कार्यकाल मई 2011 में समाप्त होने के पश्चात् आम निर्वाचन होना है.
** नगर परिषद से नगरपालिका परिषद में उन्नयन.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )
आदेश
भोपाल, दिनांक 12 जून 2012
क्रमांक- एफ-53-03-2012- तीन-934.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट- एक में अंकित प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) के आम निर्वाचन, 2012 हेतु म. प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 11 - क सहपठित नियम 23 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित समय -अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: -
स. क्र . (1)
कार्यवाही (2)
समय (5)
निर्धारित तारीख (4)
संबंधित नियम
(3)
1 ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करना
प्रातः 10.30 बजे से
21, 22 07-06-2012 ( गुरुवार) 2649 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
22"क" 07-06-2012 ( गुरुवार ) प्रात: 10.30 बजे से ( ii ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन
( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन
16 - उपरोक्तानुसार- प्रात: 10.30 बजे से 2 नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख
21 (क) 14-06-2012 ( गुरुवार ) दोपहर 3.00 बजे तक 3 नाम निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच )
21 (ख) 15-06-2012 ( शुक्रवार ) दोपहर 3.00 बजे तक 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 (ग) 18-06-2012 ( सोमवार ) दोपहर 3.00 बजे तक
30,31 18-06-2012 ( सोमवार ) दोपहर 3.00 बजे के पश्चात् 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन
प्रथम चरण द्वितीय चरण
6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )
21 ( घ) 05-07-2012 07-07-2012 प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह (गुरुवार) (शनिवार) 5.00 बजे तक.
7 मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा
21 (ङ) 09-07-2012 10-07-2012 प्रातः 8.00 बजे से (सोमवार) (मंगलवार)
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. दूरभाष क्रमांक 0755-2555527
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 जून 2012
क्र. एफ- 3-7-2012 - एक- 4.- राज्य शासन, एतद्वारा , पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2012 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 02 जुलाई 2012 सोमवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .
2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58, अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )
आदेश
भोपाल , दिनांक 6 जून 2012
क्र. -एफ- 37-02-2012- तीन-868.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -9 ( 2 ) ( क) एवं म. प्र . पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 23 की अपेक्षा अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग 2650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
एतद्वारा , पंचायतों में 31 मार्च 2012 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है , के आम/उप निर्वाचन , 2012 ( पूर्वार्द्ध ) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-
क्र. (1)
कार्यवाही (2)
28 1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.
29-क
(ii ) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन .
23 (iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन
2 नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख
28 (क)
3 नाम निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच )
28 (ख)
4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 28 (ग)
38,39
5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.
6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )
28 (घ)
7 मतगणना
8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा ( i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में (ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में
दिन और समय (5)
नियम (3)
निर्धारित तारीख (4)
11-06-2012
प्रात: 10.30 बजे से ( सोमवार ) - उपरोक्तानुसार-
-उपरोक्तानुसार-
18-06-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( सोमवार ) 19-06-2012 प्रात: 10.30 बजे से ( मंगलवार ) 21-06-2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक ( गुरुवार ) 21-06-2012 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद ( गुरुवार ) 02-07-2012 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक ( सोमवार) 02-07-2012 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार)
03-07-2012 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से ( मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( मंगलवार) .
04-07-2012 जिला मुख्यालय पर प्रात: 10.30 बजे से (बुधवार)
हस्ता./- (सुभाष जैन) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों ( रिक्त ) पदों की जानकारी त्रैमास 31 मार्च-2012 (जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या )
जिला
क्र.
जिला पंचायत
सदस्य अध्यक्ष
अध्यक्ष
(2)
उपाध्यक्ष (3)
(1)
आम निर्वाचन सरपंच
सरपंच पंच
(6)
जनपद पंचायत
उपाध्यक्ष सदस्य
(4)
1 मुरैना
2 श्योपुर
3 भिण्ड
4 ग्वालियर
5 शिवपुरी
6
दतिया
7
गुना
8 अशोकनगर
ग्राम पंचायत उप- सरपंच पंच (5)
1
32
1
2
1
3
1
17
1
1
31
4
21
1
3
15
111
6
3
8
2
9
1 भाग 1 ]
2651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1) (2)
(3) 9 मंदसौर
10 नीमच
रतलाम
11
12 शाजापुर
13
उज्जैन
14 देवास
15
राजगढ़
16
1 सीहोर
17 विदिशा
18 भोपाल
19 रायसेन
20 बैतूल
21 होशंगाबाद
22
हरदा
23 झाबुआ
24 अलिराजपुर
25 इंदौर
26
धार
27 खरगौन
28 बड़वानी
29
खण्डवा
30 बुरहानपुर
31 टीकमगढ़
32
पन्ना
33 छतरपुर
34 सागर
35 दमोह
36 जबलपुर
कटनी
37
38 नरसिंहपुर
39 छिंदवाड़ा
सिवनी
40
41
मण्डला
42 डिण्डोरी
43
बालाघाट
44 रीवा
45
सतना
शहडोल
46
47 अनूपपुर
उमरिया
48
49 सीधी
50 सिंगरौली
1
कुल योग
(6) (4)
(5)
4
1
17
9
2
16
2
1
1
21
1
17
1
22
2
17
0
10
1
26
1
6
1
47
3
3
21
1
2
2
9
3
8
2
2
2
14
1
1
3
19
4
3
49
2
4
19
1
2
25
1
10
4
31
2
4
65
10
23
3
1
20
32
1
3
9
1
1
15
1
16
5
1
15
4
30
14
1
8
27
2
11
1
1
29
24
1
2
2
16
30
3
28
2
2
19
3
3
1
1
5
9
1
10
0
0
255 15
34
851 16
99 2652
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 जून 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056 - इक्कीस- ब ( एक) -011-1807-12.-विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः ---
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक, 1 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्रमांक सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का नाम (3)
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
( 1)
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर
(2) 01 अलीराजपुर
कु. किरण गौहर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.
19
छतरपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव.
श्री इन्द्र पाल सिंह सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव, छतरपुर.
F. No.17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -3056-11-1807-12.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 (2 ) of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 ( E ) 83-03 -XXI- B (1) dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , part - I . dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table for serial numbers 1 & 19 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :---
Name of Civil District (2)
Name of Special Court
(3)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Sr. No. (1)
Ku . Kiran Gohar, IInd ASJ , Alirajpur .
IInd ASJ , Alirajpur
01 Alirajpur 19 Chhatarpur
ASJ, Nowgaon
Shri Indra Pal Singh Solanki , ASJ , Nowgaon , Chhatarpur.
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056- इक्कीस- ब ( एक) -011-1807-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र ", दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः--
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक, 1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः--
सारणी
क्रमांक सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ( विद्युत क्षेत्र केअनुसार)
(4)
(2)
(1) 01 अलीराजपुर
अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र.
(3) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
2653 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
F. No.17 (E) 83-03-3056 - XXI - B ( 1 ) -011-1408-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No.17 ( E) 83-03 - XXI - B (1) , dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th September , 2010 namely :-----
AMENDMENT
Inthe said notification , in the table for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
No. Name of Civil District Name of Special Court Territorial jurisdiction of the Special Court (Accordingto Electricity Area) (2)
(3)
(4)
(1)
1 Alirazpur
Electricity area of Alirazpur .
IInd ASJ , Alirazpur
NOTE . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 30 जून 2012
संशोधित अधिसूचना
क्र. 563 - भू-अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 512- भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.
संशोधित अधिसूचना
क्र. 565 - भू- अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 514- भू-अर्जन 2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.
संशोधित अधिसूचना
क्र. 567 - भू-अर्जन- 2012- अधिसूचना क्र. 516- भू-अर्जन-2012 के अनुसार जारी अधिसूचना में लिपिकीय त्रुटिवश यह उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध लागू होते हैं उक्त पैरा विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे . शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना की यथावत् रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 2654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 4766-10- भू-अर्जन-2012
अनूपपुर, दिनांक 28 जून 2012
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 25 जून 2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर ( म. प्र. ) - 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश माहातो ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-42-2008- सात-2 ए, दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 16-42-2008- सात-2 ए, दिनांक 23 जून 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड,
होटल गोविन्दम काम्पलेक्स, कोतमा रोड अनूपपुर ( म. प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश माहातो
प्रथम पक्ष
एवं
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 2520 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील जैतहरी , जिला-अनूपपुर स्थित ग्राम लहरपुर ( मुरी ) में 3.939 हे. ग्राम जैतहरी में 3.855 हे. ग्राम अमगवां में 0.050 हे. , ग्राम गुंवारी में 6.681 हे . कुल किता 37 व कुल रकबा 15.476 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अंतर्गत करारनामा किया जा रहा है-
1.
भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31 अक्टूबर 2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय- समय पर जारी निर्देश एवं शर्ते बंधनकारी होंगी , जिनका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावें.
2. कंपनी द्वारा ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 5384525/- ( तिरेपन लाख चौरासी हजार पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र ) तथा प्रशासनिक व्यय की 10 प्रतिशत राशि 538453/- ( पांच लाख अड़तीस हजार चार सौ तिरेपन रुपये मात्र ) योग राशि 5922978/- ( उनसठ लाख बाइस हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये मात्र ) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है , शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा .
2655 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11 . कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.
20. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
21. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर अनूपपुर एवं एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
22. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्राथमिकता देगी.
23. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
24. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय लोगों को, विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा , योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.
25. यह करारनामा परियोजना हेतु पूर्व में दिनांक 22-09-2009 को निष्पादित मूल करारनामा का भाग होकर उसके अध्यधीन होगा.
यह करारनामा आज दिनांक 25 जून 2012 को बिना किसी जोर - दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.
प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष (जोगेश माहांतो )
हस्ता./- (जे. के. जैन) हस्ता./- परियोजना प्रमुख
एम. बी. पावर ( म. प्र. ) लिमिटेड अनूपपुर
गवाह के हस्ताक्षरः
कलेक्टर जिला-अनूपपुर ( म. प्र. ) .
नाम : ओमप्रकाश नैनवाल
नामः एस.आर. उपाध्याय 2656
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 16 मई 2011
क्र. 131 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
धारा 4 ( 2 ) के
प्राधिकृत अधिकारी
अन्तर्गत
(2)
आगर
(1) शाजापुर
(3) 1. कानड 2. सिंगावद
(4) 2.686 5.380 योग : 8.066
(6) टिल्लर बांध की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर-3 आर. एवं 3 - आर. ( 1 ) माईनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर ( म.प्र. )
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मझौली , दिनांक 27 अप्रैल 2012
क्र. 980 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
धारा 4 की उपधारा
(2) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
(4)
0.80
(1) सीधी
(3) शंकरपुर
(6) 12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु (2) कुसमी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सीधी.
भाग 1 ]
2657
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 978 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा
(2) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(4)
2.18 (1) सीधी मझौली
जुनेर
(6)
(5)
12 आर शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सीधी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 20 जून 2012
क्र. 424- भू- अर्जन- 2012-प्र.क्र. 01-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त कच्चे मकान के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 ( 2 ) के
अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में ) (1)
(2)
(3)
(4) बागली
देवास
भीकुपुरा मकान कच्चा 54.72 वर्ग मीटर छप्पर सामने 17.00 वर्ग मीटर.
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , देवास
भीकुपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम भीकुपुरा स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 20 जून 2012
प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-12-377.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(2) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) सर्वे रकबा
नम्बर हेक्टर में (1)
(2)
(3)
(4)
63
0.053 गुना चॉचोड़ा महेशपुरा
(5)
(6)
महेशपुरा तालाब योजना नहर निर्माण शेष
छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघोगढ़
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चाचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 जून 2012
क्र. 196- भू- अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
मऊगंज
(1) रीवा
उमरी श्रीपती
0.238
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेलहा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 26 जून 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम
(1) (2)
वाली भूमि ( हेक्टर में ) अर्जित की जाने (4) शाजापुर शुजालपुर
(3) उमरसिंगी ग्राम- उमरसिंगी की आबादी भूमि स्थित मकानों/परिसंपत्ति काअर्जन.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मकोड़ी उमरसिंगी तालाब योजना
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग शुजालपुर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 28 जून 2012
प्र. क्र. 15अ-82- वर्ष-11-12 - भू-अर्जन-5481.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.480
(3) सेहरा
(1) बैतूल
(2) बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड खण्डवा ( म.प्र. ) .
(6) 400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड, खण्डवा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2660
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 28 जून 2012
प्र. क्र. 5 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
लगभग क्षेत्रफल
कुल रकबा
(हेक्टर में)
(6)
(4)
0.473
143/1/2
(1) रायसेन
(2) बेगमगंज
(3) साजखेड़ा
12.351
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
134, 141
0.016 0.342
साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1.068
0.137
137, 166/134
136 0.955 0.075
3.116
0.188
164/139
107/111 5.208
0.347
0.234
112 2.723
07 25.894
1.339
योग :
0.008
111 0.243
112 0.364
0.075
बिलखेड़ा जागीर
1.214
0.016
5.35
0.016
107/1
0.066
109/2 2.255
0.008
102 0.619
6.186
0.22
103/2
98/2/3 6.580
0.43
98/1/2 9.696
0.246
0.176
98/1/1 4.989
121/1 0.636
0.012
0.036
85/1 /1 ग 0.258
86 0.287
0.091
0.104
82/1 0.324
82/2
0.096
0.429
1.727
0.104
81, 80 , 79/3
0.279
0.012
83
76/1/2
0.217
2.108
62 1.230
0.125
63 0.563
0.020
0.376
0.033
64 2661 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(6) (1) (2)
(5)
(3)
(4)
61 1.279
बिलखेड़ा
0.066
रायसेन बेगमगंज
1.396
जागीर
0.179
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
53, 52/4/4
साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
0.542 0.062
53, 52/4/3
0.055
51/1 0.579
51/2
0.133
0.579
51/3 0.579
0.033
0.125
11/2
0.98
0.146
11/1 2.604
0.009
7/2 1.149
2.909
30 55.404
योग :
124/118 0.777
0.041
बोरिया
0.167
जागीर
113/2 1.093
0.221
116 1.226
117/1
0.95
0.004
106/2 2.518
0.196
0.757
0.025
107
0.058
108 1.611
0.280
0.020
105 , 104/4/4
0.332
98/5
0.019
1.619
0.112
104, 105/5
1.000
0.058
104, 105/6/1
0.608
0.029
104, 105/6/2
0.809
0.037
104/105/7/1
0.202
0.012
102/2/1
1.619
0.117
104, 105/8
0.083
102/1 0.405
0.809 0.037
104, 105/7/2
0.162
0.012
98/3/2
0.328
0.138
98/4
0.417
0.106
98/1
1.488
20 17.522
योग :
0.126
45 0.721
सिहोरा
0.055
जागीर
40 0.101
0.004
41 0.178
66 1.428
0.055
37 12.084 0.315
0.066
69 0.717
2.339
0.297
68, 67/2
76/1/1/1 1.011
0.100
76/1/1/2 0.542
0.018
281/26
0.081
1.619 2662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (3)
(1)
(4)
0.769 रायसेन बेगमगंज सीहोरा जागीर
259/26
1.813
24, 25/1 , 24 , 25/2
7.556
16, 20, 21
22 2.473
3.302
181
255/181 1.197
1.424
198, 193/2
199 4.306
205 0.749
206 1.485
226 0.235
228/1 0.619
229/1 0.624
23 41.322
योग :
80 140.142
कुलयोग:
3.116
164/139
साजखेड़ा
119/1 2.305
119/2 6.092
3.440
120/3
120/2 3.440
125/2 0.170
06 18.563
योग :
318/12 0.825
शाहपुर
9/4 0.182
सुल्तानपुर
7/4 1.575
9/3 0.181
7/3 1.575
2.569
5/1/4, 6/1/4
6/2/1
1.34
1.336
6/2/2
6/3 1.335
1.408
30/1
218/1 0.696
26/2 1.069
28 0.32
29 0.324
53 0.324
30/2 0.809
218/2 0.696
30/3 0.605
236/1 1.371
219/1 1.214
217 0.583 (5)
(6)
0.074 कार्यपालन यंत्री , जल 0.130 संसाधन संभाग, रायसेन.
साजखेड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
0.169
0.055
0.081
0.090
0.055
0.186
0.041
0.027
0.022
0.055
0.048
2.154
7.890
कार्यपालन यंत्री, जल
0.202
संसाधन संभाग , रायसेन.
0.033
साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
0.134
0.634
0.061
0.054
1.110
0.108
0.008
0.105
0.090
0.449
0.115
0.040
0.142
0.142
0.111
0.083
0.133
0.006
0.037
0.050
0.075
0.071
0.062
0.013
0.083
0.075 भाग 1 ]
2663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) रायसेन बेगमगंज
1.841 0.125
शाहपुर 48, 49, 313 , 313 ,
48/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
सुल्तानपुर
साजखेड़ा जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
1.837
0.125
48, 49, 313 , 48/2
0.125
1.841
48, 49 , 313 , 48/3
1.841 0.125
48, 49 , 313 , 48/4
45 1.850
0.188
44 0.559
0.096
2/2/1 0.656
0.029
2/1
0.125
1.214
29 31.976
2.936
योग :
2.832
0.271
खमरिया 327, 326/1
कलां
4.334
0.167
327, 326/2
0.075
313, 314 1.539
315 0.469
0.041
316 0.34
0.075
291/1/2/7 0.971
0.104
291/1/2/4 1.011
0.092
289/2/1/2 0.781
0.083
290/2/2 1.169
0.108
0.777
289/2/1/1
0.125
289/1/2 1.708
0.221
290/2/5 0.809
0.091
290/2/1 0.809
0.122
1.105 0.111
251/1 , 252 , 253
1.101
0.122
251/2, 252 , 253
0.50
0.111
347, 253/1/1
0.111
0.504
347, 253/1/2
0.178
0.019
342, 254
256/2/2 0.461
0.033
254 1.141
0.206
259 0.951
0.195
1.785 0.137
263, 266
2.068 0.083
265, 267
5.85 0.192
155, 245, 246
247, 248
164/2
0.137
0.951
165
0.008
0.259
1.194
0.091
176, 175/1
200/1
3.42
0.303
0.405 0.072
176, 175/2
0.405 0.054
176, 175/3
174 0.967
0.121 2664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(6) (1) (2)
(4)
(5)
(3)
बेगमगंज खमरिया
183 0.414
रायसेन
0.020
170 0.995
कलां.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रायसेन.
0.046
साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
0.212
184 2.254
198/1 5.01
0.313
198/2
0.229
5.01
200/2/1 1.804
0.053
0.050
2.777
208 , 206 , 205/2/1/1
0.405 0.1421
208 , 206 , 205/2/1/2
207/1 0.186
0.040
4.907
योग :
40 59.649
0.127
1.619
सीहोरा
249/2/4
0.209
1.416
जागीर
249/2/3
249/2/2 1.521
0.153
249/2/1 1.214
0.154
249/2/5 3.342
0.030
248/4 4.334 0.334
241 1.956
0.125
4.63
0.238
248/2
248/1
0.238
3.179
0.083
245/5 2.25
245/3 1.923
0.183
245/1/2 5.232 0.158
245/1/1/4 3.368 0.091
245/1/1/3 3.371
0.096
3.368
245/1/1/2
0.091
0.125
245/1/1/1 3.368
16 46.109 2.435
योग :
बेरसला
166, 163 ,
3.237
0.334
162/1/2
0.809
0.029
166 , 163 , 162/2/2
162/2/3 0.948 0.029
0.740
0.041
166 , 161/162/2/7/1
0.948
0.054
166 , 163 , 162/2/6
0.054
0.948
166, 163 , 162/2/5
0.948
0.054
166, 163 , 162/2/4
2.023
0.083
166 , 163 , 162/2/1
1.619 0.108
158/1 , 159 , 160
0.561
0.036
172/1
1.97
0.036
174/1/4/2
3.628
0.030
176/1/1
174/1/3/1 1.154
0.011
174/1/2/1 0.462
0.021 2665 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1) (2)
(5)
(6) (3)
(4)
174/1/2/2 0.458
रायसेन बेगमगंज बेरसला
0.018
174/1/2/3 0.455
साजखेड़ा जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
0.021
174/1/1 1.019
0.021
3.310
0.209
173
176/2/2 3.237 0.011
176/2/1 4.015
0.091
176/1/2 3.626
0.041
1.332
योग : 21 36.115
कुल योग : 112 192.412 12.720
महायोग :
20.610
192 332.554
नोट.- भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
संशोधित अधिसूचना
प्र. क्र. 4 - अ - 82-10-11 - भू- अर्जन खजूरिया , सुल्तानजहांपुर, मुरपार -11-12.- भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज ने टेहरी जलाशय की नहर हेतु दिनांक 29-8-2011 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप भेजा था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में भिन्नता पायी गई. इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है . चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, धारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा
नगर/ग्राम
संशोधित जो प्रकाशित होना है (अर्जित की जाने वाली भूमि)
खसरा
कुल रकबा अर्जित रकबा
कुल रकबा
तहसील/ तालुका
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
खसरा क्र. (7)
( हेक्टर में ) (9)
(8) (1)
(2)
क्र. (4)
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (6)
(3)
(5)
अशासकीय भूमि का विवरण
0.029
रायसेन
विलोपित
1.558
254/1/1
गैरतगंज सुल्तानजहांपुर
0.450
1.586
264/1/4
विलोपित
विलोपित
0.498
266
0.017
0.011
विलोपित
245 0.304
0.047
विलोपित
244 0.684
विलोपित
0.100
243 2.614
0.041
विलोपित
230 0.910
विलोपित
218/1 1.214
0.207
221 2.351
0.083
विलोपित 276/3 , 213 ,
1.214
0.136
विलोपित 212, 211 , 210,
209 , 208 2666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
(5)
(6)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9) रायसेन
276/4,
गैरतगंज सुल्तानजहांपुर
1.760
विलोपित
0.083
213 , 212,
211 , 210 , 208
276/5, 213 , 212,
0.542
0.041
विलोपित 211 , 210 , 209 ,
208
183/1/1
विलोपित
2.287
0.261
201
0.118
1.680
विलोपित
184/2/1/2 0.506
0.148
विलोपित
1.991
कुल रकबा
7 7.988
0.133 खजूरिया
7.988
0.133
कुल रकबा
254, 255 ,
सुल्तानजहांपुर
0.644
256, 264
0.009
266 0.498
0.998
0.090
244, 245
2.641
0.85
243
0.045
242 7.171
227, 229,
0.053
1.691
230, 231/1
0.053
1.691
228
1.941
231
0.012
219 6.811
0.253
220, 221 ,
0.081
1.968
222, 224
2.306
0.156
218
208, 209 , 210 |
3.516
0.161
211 , 212,
213, 276
183 5.888
3.303
0.179
184 1.577
3.816
185
0.032
199
0.221
186 1.672
187 0.882
0.123
0.04
189 0.283
0.045
94 3.727
18
0.113
0.234
4.395
13, 17
1.070
0.036
4, 6, 7, 4
0.205
1.358
8,11
0.166
2.08
4,6,7
7.104
कुल रकबा
2.386
0.065
48
मुरपार
321/49 10.387
0.506
322/52/53 2.861
0.258 2667 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(7)
(8)
(9) (1)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
34 2.729
0.280 रायसेन गैरतगंज
मुरपार
4.615
31
0.109
5.221
0.101
21, 23 , 24
0.009
30/2 0.351
1.222
341/312/28
0.133
5.119
0.303
167/68
0.113
2.473
176, 169 , 177
174/175
1.205
0.101
99,100,101,102
5.233
0.323
103 , 104, 105 ,
106, 107
0.300
58 4.138
0.202
4.091
59 , 61 , 62 ,
324/62
7.891
0.333
291, 292,
293, 295
5.330
0.141
290
223 0.490
0.012
1
111
222
0.032
1.754
0.400
6.110
224
0.024
2.133
225, 226 , 227
1.667
0.125
228 , 229 , 230
231/12
1.647
0.028
3.975
0.433
245, 246, 249
286/1
1.239
0.238
0.040
255
0.436
256 3.520
0.303
257 4.497
2.088
0.482
259
0.214
3.387
260/1
105 , 108 , 109 ,
6.733
0.171
112 ,
110, 111 ,
113, 114 , 115 ,
116 , 117 , 258
247
0.294
250 7.173
0.285
251 3.733
0.143
284 6.353
0.261
0.388
282 13.662
278 0.789
0.032
285
0.025
2.577
339/284 15.241
0.384
3.844
3.149
249
11.176
कुल रकबा
18.413
कुल रकबा 2668
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
प्र. क्र. 4- अ- 82-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --
भूमिका वर्णन जिला
नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
खसरा तहसील/ तालुका
नंबर
(4) (1) रायसेन
(2) बेगमगंज
26/2
(3) गेहूंरास
264/27/2
234/3
29/2
207/2
69
197
257/192
29/1
32/2
33
208/1
208/2
117
209
207/1
196
191
146
147
151/2
131/2
129/2/2
125/1/2
123/1/1
123/1/2
123/2
120/1/4,
120/2
120/1/3,
120/2
120/1/2,
120/2 (2) के द्वारा अधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में)
(7)
(6)
(8) (5)
0.224
2.225
बेरखेड़ी नहर निर्माण हेतु 1.740
0.252
भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.
0.140
0.970
0.651
0.154
0.028
0.048
1.712
0.098
0.073 0.056
0.069
0.028
1.902
0.210
0.098
1.529
0.178
0.084
0.060
0.028
0.056
0.028
0.466
0.048
0.401
0.042
0.057
0.028
0.035
0.121
0.125
0.028
0.117
0.021
0.219
0.070
0.085 0.085
2.293
0.035
1.311
0.252
0.294
1.268
0.833
0.084
0.833 0.084
0.060
1.088
0.072
1.211
1.206
0.072
1.238
0.066 भाग 1 ]
2669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1) (2) (3)
(4)
(5)
1.056
120/1/1 ,
120/2
118
0.587
113/2/1
2.287
113/2/2
0.882
113/1
0.627
155/1/3
1.619 रायसेन बेगमगंज विनायकपुर
155/1/2
0.421
3.601
156
153/2
1.619
153/1
0.623
148/2
2.542
148/3
1.854
150
0.761
149
0.376
2.049
132
योग (6)
(8)
(7)
0.066
0.060
0.225
0.075
0.084
0.144
0.108
0.036
0.164
0.100
0.144
0.060
0.096
0.132
0.180
4.478
नोट. - ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बेगमगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 29 जून 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-614.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
खसरा
जिला तहसील
नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(3)
(5)
(4)
602
(2) पिछोर
0.23 (1) शिवपुरी
मनपुरा
607
0.33
608
0.01
618
0.15
621
0.36
0.01
623
(6)
(7)
महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
जिला शिवपुरी ( म.प्र.) 2670
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
(3) (4)
(5)
(6)
(7) 624
0.43
0.18
645
0.11
657
0.02
660
661
0.08
0.02
662
666
0.02
668
0.13
669
0.08
0.17
693
700
0.09
701
0.13
702
0.02
704
0.30
योग
2.87
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-621.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
खसरा नम्बर
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(7)
(5)
0.17
(2) पिछोर
3
(1) शिवपुरी
(3) रैपुरा
6
0.30
महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दाईं तट नहर के निर्माण हेतु.
7
0.03
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
65
0.01
69
0.03
70
0.05
71/1
0.24
72/1
0.04
164
0.03
190
0.18
0.15
198
0.14
199
200
0.15
201
0.38
202
0.03 भाग 1 ]
2671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
(3) (4)
(6)
(7)
(5)
204
0.05
234
0.26
0.13
245
248
0.08
249
0.02
250/1
0.09
250/2
0.09
251
0.09
0.19
266
268
0.19
269
0.12
286
0.01
287
0.11
288
0.05
289
0.02
290
0.17
291
0.07
0.02
292
0.01
293
385/1
0.11
3.86
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-628.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
(4)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(5)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6)
(7) 15
(2) पिछोर
0.01
(1) शिवपुरी
(3) दुल्हई
120
0.02
महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दाईं तट नहर के निर्माण हेतु.
130
0.05
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
131
0.24
0.02
132
134
0.11
135
0.04
136
0.02
137
0.09
138/2
0.21
140
0.07 2672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(7)
(6)
0.11
141
0.33
142
143
0.02
146
0.17
151
0.08
152
0.03
167
0.17
168
0.24
169
0.33
170
0.15
173
0.05
174
0.13
193
0.06
0.08
194
196
0.07
197
0.24
199
0.01
211
0.08
0.10
212
215
0.05
218
0.03
659
0.12
662
0.08
665
0.21
666
0.13
0.27
667
671
0.06
1090
0.22
0.31
1091
1092
0.04
1095
0.86
1096
0.08
1100
0.29
1101/1
0.82
1107
0.01
1108
0.29
1109/1
0.13
1110/1
0.07
1110/2
0.14
1111
0.19
1113
0.31
0.05
1120
1122
0.04
1124
0.14
1125
0.20
1131
0.04
1132
0.07 2673 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(3)
(7) (2)
(4)
(5)
(6)
0.05
1133
1134
0.05
1135
0.18
0.07
1137
1139
0.07
0.05
1141
1142
0.15
0.20
1143
1144
0.09
1145
0.03
1266
0.12
1267
0.01
1272
0.02
1274
0.03
1275
0.06
1277
0.04
1279
0.06
1280
0.01
0.09
1281
1282
0.01
0.02
1283
1284
0.07
1290
0.13
1301
0.08
1302
0.09
0.03
1304
1305/1
0.04
1305/2
0.04
1316
0.04
1318
0.05
0.08
1319
0.05
1320
1321
0.11
1322
0.01
0.10
1324
1348/3
0.01
0.05
1349
1369
0.01
1372
0.01
1374
0.09
1375
0.15
0.05
1386
1621
0.12
1628
0.09
1629
0.09
0.14
1631
1642
0.02 2674
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
0.04
1645
1646
0.05
1647
0.05
1650
0.01
1651
0.03
1653
0.16
1654
0.02
1655
0.04
1657
0.03
1658
0.03
0.03
1660/1
1662
0.06
1663/1
0.01
1665
0.02
1666
0.03
1667
0.02
1668
0.04
1669
0.02
1670
0.03
1676
0.03
1677
0.04
1678
0.03
1679
0.03
1680
0.06
1681
0.03
1774
0.29
1775
0.16
1776
0.14
1778/1
0.22
1778/2
0.17
1779/1
0.11
1780
0.08
1786
0.10
1787
0.16
1789
0.06
1790
0.06
0.02
138/1
1101/2
0.13
1048/2
0.01
0.02
192
14.65
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 30 जून 2012
भू-अर्जन- प्र.क्र. 1 -अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
खेतगांव
375.290 अनूपपुर पुष्पराजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , अपर नर्मदा परियोजना, राजेन्द्रग्राम या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 जून 2012
क्र. 62 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4) ग्वालियर
0.770 ग्वालियर
गोबई
योग .. 0.770
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र.63 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
1.445 ग्वालियर ग्वालियर
चन्द्रपुरा
योग .. 1.445
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 64- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
4.695 ग्वालियर ग्वालियर इकहरा
योग .. 4.695
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर / रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र....भू-अर्जन- 07-अ-82-11-12-क्र. 2024- भू-अर्जन रीडर-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/ जिला
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
5.76 झाबुआ
सुरडिया
रानापुर/ झाबुआ
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है.
क्र.... भू-अर्जन-05-अ- 82-11-12- क्र. 2027- भू- अर्जन रीडर -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
तहसील/ जिला (2)
(3)
(4)
2.39
गलती
झाबुआ रानापुर/ झाबुआ
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है.
2678
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 2029- भू-अर्जन- 04-अ-82-11-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ जिला
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
15.53 झाबुआ
नाहरपुरा
झाबुआ/ झाबुआ
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , झाबुआ में देखा जा सकता है.
(3
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, रानापुर में किया जा सकता है.
क्र. ... भू- अर्जन-06-अ-82-11-12- क्र. 2031- भू-अर्जन रीडर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
(1)
तहसील/ जिला (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
खेडा
8.88 झाबुआ रानापुर/ झाबुआ
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है .
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भामची सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , रानापुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, भाग 1 ]
2679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 3 जुलाई 2012
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1374-12- पत्र क्र.-3-7-12-भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
सतना मैहर
2.566
तिंदुहटॉ
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, अमरपाटन, जिला सतना.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1375-12 - पत्र क्र.- 3-7-12- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
4.994 सतना मैहर आमाडाड़ी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग , अमरपाटन, जिला सतना.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.
2680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 1376-12 - पत्र क्र.-3-7-12- भू- अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
सतना
सोनवारी
3.271
मैहर
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग, क्रमांक 07, जिला सतना.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजना अंतर्गत बरगी नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012
प्र. क्र. 1 - भू.अ.-अ-82-11-12 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(7) (3)
(4)
(5)
(6)
0.300
भोपाल बैरसिया पीपलखेड़ी 211/1 212/2
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
413 414
0.450 2.240 0.900 2681 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(5)
(6)
(7) (1)
(3)
(4)
3.350
409
412
1.870
410
0.490
211/2
0.330
220
0.270
219
0.810
46/3
0.050
11.060
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - भू.अ.-अ- 82-11-12- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6)
(7) (3)
(4)
(5)
118
0.350
भोपाल बैरसिया रोंझिंया
119
4.470
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
0.820
133
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
212
1.000
213
0.890
4.090
217
218
1.540
13.160
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 जून 2012
क्र. 1851 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:---
अनुसूची
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर मनबाही 453
9.560
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
नोट .- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1853 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर पैपखरा
15.640
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1855 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3)
(2)
(4) रीवा सिरमौर
28.860
मझियार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1857- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
13.680 सिरमौर कबरा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2684
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1859- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) (2)
(3)
रीवा
12.240 सिरमौर मनबाही 452
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1861 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) रीवा सिरमौर कटकी
24.760
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1863 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2) (3)
(4) रीवा सिरमौर
16.120
दुगँवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उप शाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 3 जुलाई 2012
क्र. 1900- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: --
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) सतना
बन्नेह
रामनगर
1.429
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1 , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1902 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 2686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
2.267 रामनगर देवराजनगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1 , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 5 जुलाई 2012
क्र. 1911 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1) सीधी सिहावल
(3) उकसा
(4) 3.08
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है
क्र. 1913 -भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सीधी
(4) 1.06 (2) सिहावल
(3) चमारी महुआबांध
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1915 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी सिहावल
घोपारी
1.10
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1917 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
3.38
डमक
सिहावल
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1919 -- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
परसवार
4.00 सिहावल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की परसवार माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.).
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1921 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सीधी
3.02 सिहावल देवगांव
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की देवगांव सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1923 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
बेलगांव
3.43 सिहावल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बेलगांव माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1925 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) सीधी सिहावल
3.70
बल्हया
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बल्हया सब माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2690
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1927 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी
0.25 सिहावल चितवरिया नं. 3
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी , (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1929- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी
चितवरिया नं. 4
सिहावल
0.64
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1931 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
सजमानी कला
सिहावल
1.38
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1933 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) सीधी सिहावल
0.62
सुपेला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1935- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
चितवरिया नं. 5
सिहावल
0.81
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1937 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी सिहावल बॉकी कोठार
2.20
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2693
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1939 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी
3.70 सिहावल सजमानी कला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला के निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1941 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) सीधी
0.50 सिहावल चितवरिया नं. 6
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला-सीधी, (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की चितवरिया सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2694
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1943- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
2.64
करकोटा
सिहावल
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 , की टेल माइनर सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1945 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.79 रामपुर नैकिन सुअरगात
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला- सीधी, (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब - माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागरर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1947- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
4.07
कुंआ
रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुर एक्सटेंशन सब -माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1949- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
4.75 रामपुर नैकिन रामपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बेलकसरी सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2696
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1951 -- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.32
झांझ
रामपुर नैकिन
सीधी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर सब - माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1953 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
सीधी
1.58 रामपुर नैकिन रामपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की हरिहपुर सब- माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1955 - भू-अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्रामः लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
3.12 रामपुर नैकिन घुघुटा
सीधी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की घुघुटा सब- माइनर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1957 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
भितरी
4.22 सीधी रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भितरी सब - माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2698
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1959 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
2.57
भितरी
रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बरहा टोला सब -माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1961 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
पटेहरा
0.81 रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब- माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 1963 - भू- अर्जन-- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) (1)
1.83 सीधी रामपुर नैकिन गोपालपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटेहरा सब-माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1965 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
लगभग
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
(3)
क्षेत्रफल ( हे. में) (4) (1)
(2)
2.91 सीधी रामपुर नैकिन गोपालपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की गोपालपुरा सब - माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1967 - भू- अर्जन -2012.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि 2700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
डिठौरा
1.58 रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की डिठौरा सब - माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1969 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.06
झाला
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की झाला सब-माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1971 - भू- अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा--17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
लगभग तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.69 रामपुर नैकिन कोठिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब -माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1973 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला
लगभग तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
कटौली
1.06 रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कोठिया सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1975 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 2702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.06 सीधी
अतरैला
सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1977 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
सिहावल
2.56
हिनौती
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1979 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2703
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
लगभग तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल ( हे . में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.32 सीधी सिहावल लिलवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1981 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (2)
(3)
(1)
(4) सीधी
सेमरी
1.62 सिहावल
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1983 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :---
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
लगभग तहसील
क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
0.87 सिहावल
महुआर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1985 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
0.27 सिहावल वसुली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1987- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2705
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग
क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)
(3)
(1)
(4)
अमरा
सीधी
सिहावल
0.80
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1989 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.55 सीधी सिहावल अमिरती
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1991 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4)
हिनौती
सीधी
0.81 सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1993 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
लगभग तहसील
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(3)
(4) (2)
सीधी
सिहावल परसीधी
1.63
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1995 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : --
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी सिहावल
0.94
राजगढ़ कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1997 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
अमिलिया
1.41 सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1999 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
(3)
(4) (1)
(2)
2.90 सीधी
सिहावल अमिलिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2001 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) सीधी
2.11 सिहावल अमिलिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2003 - भू- अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4)
5.02 सीधी
ममदर
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के
का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की ममदर के माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2005 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
5.02
साडा
सीधी
चुरहट
(शिवराजपुर)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिवराजपुर, ( साडा ) सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2007 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(3)
(1)
(4)
बडखरा -740
सीधी
2.64 चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बड़खरा सब- माइनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2009- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग
क्षेत्रफल ( हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) सीधी
1.386 रामपुर नैकिन तितिरा शुक्लान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब- माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2011 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
2.277 रामपुर नैकिन तितिरा शुक्लान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की तितिरा सब - माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2013- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
2.673 रामपुर नैकिन पडखुरी कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की मनपसरा सब - माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2015- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 2712
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.525 सीधी रामपुर नैकिन पडखुरी कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की भमरहा सब - माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2017- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(4) (2)
(3)
0.048 सीधी
करोईखॉड़
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढौना सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2019-भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2713
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
लगभग
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(4) (2)
(3)
4.56 सीधी
चुरहट
बढ़ौना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढौना सब - माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2023 - भू- अर्जन - 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
लगभग जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.600 सीधी
मुर्तला
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुर्तला माइनर की शिवराजपुर सब -माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2025 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी
1.33 रामपुर नैकिन मुर्तला कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
शिवराजपुर सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र.) .
क्र. 2027- भू- अर्जन-- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(3)
(1)
(2)
(4)
2.18 सीधी
घटोखर
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
घटोखर माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2029 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
(3)
(1)
(2)
(4)
2.16 सीधी
झाझ
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रायखोर माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2715
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
राज्यशासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 29 मई 2012
क्र. 1006- भू-अर्जन नहर- 2012- प्र. क्र. 25- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड
(ग) ग्राम- पलास्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.807 हे.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.186
0.210
137 पैकि 138/1 , 138/3 , 138/4 पैकी
0.242
138/6,138/7, 138/8, 140/2 पैकि
0.166
0.016
0.036
0.321
157 पैकि
0.056
0.178
143/2 पैकि 152/1 पैकि 152/2 पैकि 162/2 पैकि 162/4, 163/2 , 163/5 208/2 पैकि
0.073
0.004
174/1 176/1 पैकि 176/2 पैकि
6.048
(2)
(1)
0.040
186 पैकि 188 पैकि 0.008 190 पैकि 0.223 कुल रकवा 1.807
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालय, कलेक्टर, जिला- बड़वानी व कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 27 जून 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन-2012-13-1-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- शाढौरा 2716
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
ग्राम-कांकड़ा
(ग )
लगभग क्षेत्रफल -0.195 हे.
(घ)
सर्वे नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
556/2/3
0.195 योग .. 0.195
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कांकड़ा स्टॉप डेम कम काजवे में दांयी तरफ रोड निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-4-अ-82-2011-12-4-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील-अशोकनगर
ग्राम-सेपरा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल -0.302 हे.
(घ)
सर्वे नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
366/2
योग .. 0.302 0.302
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोवत स्टाप डेम कम काजवे पहुंच मार्ग हेतु स्थाई अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) , निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 28 जून 2012
क्र. 462- भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
तहसील- टोंकखुर्द
(ख)
ग्राम- बालोन
(ग)
लगभग क्षेत्रफल -0.37 हेक्टेयर.
(घ)
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
689
948
0.12 0.13 0.03
1218
1219
0.09 योग 0.37
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- चांदगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र नहर से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 जून 2012
क्र. 4910- भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- सागर
(क)
तहसील - देवरी
(ख )
ग्राम- देवरी खास, प.ह.नं. 71
(ग )
लगभग क्षेत्रफल -0.88 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(1)
(हे. में) (2)
122
0.09
123
0.20
124
0.06
129
0.09
130
0.01
131/1
0.20
132
0.23
योग 0.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना की माइनर नहर निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 जून 2012
नस्ती क्र. 148-2012- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.8- अ-82-11- 12- शुद्धि पत्र.- छनेरा तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली ग्राम कोहदड़, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-8-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 मई 2012 को चौथा संसार समाचार- पत्र में, दिनांक 18 मई 2012 को, स्वदेश समाचार- पत्र में दिनांक 18 मई 2012 तथा आम इश्तिहार में दि. 29 मई 2012 को हुआ है.
उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
प्रकाशन जिसमें हुआ
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
खसरा रकबा खसरा रकबा
नंबर (हे. में) नंबर (हे. में)
(4) (5) (1)
(2) (3)
0.04 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 1363/1 0.40 1363/1
1363/2 0.04
0.40
में दिनांक 25-5-12 1363/2
0.06
1480
0.08 1480
704/1 0.04
704/1
0.03
704/2
704/2 0.064
0.055
1363/1
0.40
0.04 चौथा संसार समाचार- पत्र 1363/1
0.04 में दिनांक 18-5-12 1363/2 0.40 1363/2
1480 0.06
1480
0.08
704/1 0.04
704/1 0.03
0.064
704/2 0.055 704/2
1363/1 0.04
1363/1 0.40
स्वदेश समाचार- पत्र
1363/2 0.04
1363/2 0.40
में दिनांक 18-5-12
1480
0.06
0.08
1480
704/1
0.04
0.03 704/1
704/2
0.055
704/2
0.064
0.04
1363/1
1363/1 आम इश्तिहार में
0.40
1363/2 0.04
1363/2 0.40
दि. 29-5-12
1480
1480 0.06
0.08
704/1
0.03 704/1 0.04
704/2 0.064
704/2 0.055
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.442 हे. के स्थान पर 2.721 हे . होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2718
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 29 जून 2012
प्र. क्र. 8. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील - पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम- जलंधर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.199 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
65
0.073
0.010
67
69
0.016
0.023
68
0.007
70
71
0.015
77
0.052
79
0.045
0.066
80
49
0.098
107
0.051
108/2
108/1
0.019
109
0.022
0.057
118
131
0.041
132
0.081
133
0.050
138/3/1
0.085
0.070
138/3/2
0.116
138/3// 2ख
(1)
(2)
0.009
195
0.056
204
0.013
208
0.063
213
0.034
237
0.045
238/1
277
0.005
0.145
278
0.020
276
0.004
291
0.040
300
0.013
301
0.013
303
0.046
304
0.032
305
0.008
307/1
0.001
309/1
0.020
332
0.012
341
330
0.024
0.040
350
0.067
147
0.107
149/1
0.032
179/1
0.040
181
182
0.046
0.080
183/747
179/2
0.028
180
0.028
196
0.002
197
0.023
209
0.50
356
0.028
336
0.020
339
0.015
340
0.005
337
0.030
346
0.005
357
0.005
358
0.030
361 भाग 1 ]
2719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
389
0.015
0.010
354
कुल योग : 2.199
(2) सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 29 जून 2012
क्र. 10100 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
तहसील-कुक्षी
(ख )
ग्राम-रामपुरा
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल -66.744 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
रकबा
(1)
(हे. में) (2)
83
0.800
416
0.597
92/1
0.196
92/2
0.818
94
0.449
87/1
0.068
(2)
(1)
89/2/2
0.335
0.381
87/2
0.095
89/2/3
0.501
89/2/1
0.260
89/1
0.178
127
0.700
128
0.794
129
286/2
0.376
287/1/1
0.205
0.198
287/1/2
0.170
351/1/2
287/1/3
0.191
287/2
0.290
351/2
0.310
0.047
287/3/1/3
342/2/2
0.234
0.044
351/3/1/2
0.048
287/3/1/2
342/2/1
0.234
0.044
351/3/1/3
0.047
287/3/1/4
0.234
342/2/4
0.043
351/3/1/1
287/3/1/1
0.048
342/2/3
0.234
351/3/1/4
0.044
303
0.100
356
0.094
304
0.125
381/2
0.125
0.222
383/3
0.009
384/2
401/5
0.145
0.098
414/1
0.014
330/2क
305
0.105
0.015
330/ग
374
0.021
375/1
0.100
376/3क
0.008 2720
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.283 379/2 ग
401/3
0.110 414/3
0.098 284/1
0.471 306/2
0.070
0.015 330/2घ
376/3ख
0.065 379/2ख
0.137
0.124 401/1
414/4
0.098 308/1 / 1 क
0.388 321/1
0.300 405
0.691
0.272 319
0.098 329/1/4
324
0.596
0.355 334/2
362/2
0.261
0.094 366/1
364/3
0.084 368/1
0.157 425/2/3
0.408
0.010 360/4
0.857 321/2
321/5
0.150 429/2
0.105 430/1
0.177 321/3
0.163 429/4
0.136 430/3
0.136
0.150 321/4
0.323 308/1/2
322/1
0.826
0.554 334/3
334/4क
0.575
0.010 360/3
362/3
0.303 364/1
0.125 364/4
0.084 425/2/1
0.513 425/1/3
0.820
(2)
(1)
0.836
322/2
0.575
334/4ख
0.522
362/1पेकी
0.021
368/2
0.742
376/1/1
0.073
329/1/3
0.187
339/1/4
0.136
352/1/4
395/4
0.093
0.136
329/1/5
0.125
320/1/6
0.199
339/1/3
0.136
352/1/3
0.136
395/3
2.257
339/2
1.181
352/2
0.175
351/3/2
0.190
287/3/2
0.205
351/1/1
0.470
349/2
349/1
0.607
0.300
348
0.293
343
357/2/3
0.052
0.157
358/3
0.021
358/6
0.083
329/1/2
0.136
339/3/2
0.324
341
0.125
352/1/6
0.394
329/1/1
329/2
0.031
0.042
328/3
0.209
329/4
0.136
352/1/5
365
0.084
0.073
395/5
0.523
353
357/2/1
0.052
0.157
358/1
0.261
387/2 भाग 1 ]
2721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
357/2/5
0.063 358/5
0.145 357/2/2
0.052 358/2
0.199 397/1
0.063 357/2/4
0.053 358/4
0.147
0.334 397/3
364/2/1
0.052 361/1
0.701 332
0.057
0.125 362/4/1
390
0.157 391/2
0.293
0.386 391/4
0.387 402/1/1
425/2/2
0.439 361/2
0.679
0.157 362/4/2
364/2/2
0.042
0.209 391/1
0.272 391/3
426/2
0.408 402/1/2
0.376 370
0.209 400/3
1.280
0.010 376/1/2
378/1क
0.265
0.721 379/1
380/2
0.063 380/3
0.021 380/4
0.031 380/5/1
0.319 380/7
0.503 386
0.241 378/2
0.021 378/1 ख
0.028
0.210 380/5/2
306/1
0.070 330/2क
0.015
0.156 379/2क
(2)
(1)
0.055
383/2
0.022
384/1
0.115
401/1
0.099
414/5
0.070
306/3
330/2ख
0.014
0.145
379/ 2ख
0.126
381/1
383/1
0.110
401/2
0.123
414/2
0.098
0.418
380/6
398/2
0.575
1.428
400/1
0.648
402/2
425/1/1
0.470
1.672
426/1
1.307
400/2
404
0.617
0.380
408/2
415
0.136
0.637
418/1
0.810
418/2पेकी
1.772
418/2पेकी
424
1.625
0.684
424/1
424/3
0.942
0.300
427/2
427/3
0.300
428/1
0.300
0.293
362/1 पेकी
428/2
0.300
0.389
308/1/ 1 ख
429/1
0.076
0.210
430/5
0.125
429/3
0.177
430/2
0.077
429/5
430/6
0.200
0.077
429/6
0.208
430/4 2722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
131/2
0.283
132/1
0.014
90/2
0.052
90/1
0.439
132/2
0.153
0.010
284/2
286/1
0.363
131/1
0.836
339/3/1
0.282
395/2
0.157
352/1/2
0.136
339/1/2
0.189
352/1/1
0.136
0.231
395/1
0.010
317/2
425/1/2
0.456
327/1
0.052
326/3
0.249
326/4
0.249
327/2
0.250
375/2
0.067
योग .. 66.744
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन में देखा जा सकता है.
क्र. 10103 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-कुक्षी
ग्राम-कुण्डारा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल 287.766 हेक्टर .
(घ)
खसरा क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
154
0.178
157/2
0.130
0.820
158/1
0.175
159/2
412/3
0.450
0.014
186/11
0.014
186/10
0.014
157/1 ख
0.500
160/2/2
152/3
0.210
153/2
0.014
0.033
153/4
152/2/2
0.428
152/2/1
0.683
0.577
160/2/1
0.200
165/3
280/4
0.250
1.023
297/1
0.257
314/4
0.300
443/2/3
0.345
453/1
0.052
453/2
1.200
152/1
0.879
148/2
0.900
158/3
0.659
410/2
143
0.063
0.188
148/1
0.690
148/3
0.048
153/3
0.386
410/1
0.750
141
142
0.784
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364
0.637
463/3
0.105
490/1
0.596 भाग 1 ]
2723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 115/1
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(2)
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218/3
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232/2 2724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
220
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(2)
(1)
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258/2
266/1
0.616
0.460
304/1 भाग 1 ]
2725
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 372/1
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(2)
(1)
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495
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378/2
0.394 2726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
231
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292/1
0.525
293/1
347/1/1
0.145
0.201
380/2/1 भाग 1 ]
2727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 409/3/2
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(2)
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0.721
577/1
595/1
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 473/2
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(2)
(1)
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513/2/2
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322/1
0.449
0.194
316/2/1
316/2/3
0.126 भाग 1 ]
2729
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
326/1
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0.637 298/1
317/2
0.543 318/2
0.021
0.608 298/2
299/2
0.596
0.167 308/1क
0.241 382/1 क
0.507 354/1
419/1
0.323 513/1
0.471
0.476 625/1
0.546 300/2
0.941 320/2
0.502 325/1
327
0.815
0.784 300/4
0.252 302/1/1
0.204 313/4
0.054 358/2/1
425/2/3
0.172
0.074 426/3/1
0.176 302/1/2
0.205 313/3
0.199 358/2/2
0.205 425/2/1
0.105 426/2
(2)
(1)
0.110
302/3/1
0.229
358/1/1
0.020
360/3
0.366
416/1
0.190
415/1
0.090
425/1/1
0.543
303/2/1
0.271
313/1
0.135
358/2/3
0.067
426/3/3
0.114
623
0.105
624/2
0.544
303/2/2
0.400
313/2
0.135
358/2/4
425/2/2
0.146
0.068
426/3/2
0.418
294/3
0.282
321/2
0.261
337
365/3
0.653
0.721
383/1
0.980
294/1
0.469
293/2
0.227
380/2/2
0.105
409/3/1
0.314
294/2
0.262
295/2
0.021
294/5
0.209
305/1
0.350
307/1
0.125
442/1/3/3
0.250
442/1/8
0.150
469/2/2/2
0.026
617/4/2
0.390
307/4/1
0.125
442/1/3/1
0.270
442/1/5
0.150
469/2/2/1
0.026
617/4/1
0.390
307/4/2 2730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
0.070 442/1/1
442/1/3/2
0.125
0.150 469/2/2/3
0.026 617/4/3
305/2
0.209 302/3/3
0.100 358/1/2
0.180 360/5
0.150
0.008 169/18
297/2
0.680
0.075 358/1/3/1
360/2/2
0.075 419/2/1
0.157 358/1/3/2
0.075
0.075 360/2/1
419/2/2
0.157
0.060 308/4/1
309/1
0.350
0.052 312/2
312/3
0.084 356/2
0.400
0.261 489/4
515/2
0.500 628/3
0.125
0.366 628/6
308/5
0.062 314/1
0.950
0.460 395
0.292 443/1
516/2/1
0.112
0.107 516/2/2
0.050 628/4
636
1.275 638
0.366
0.240 639
640
0.334
0.098 351/5/2
0.123 359/2/2
0.200 351/4/1
359/1
0.245 251/1
0.476
(2)
(1)
0.210
255/1
0.097
351/5/1
0.123
359/2/1
281/1/2
0.518
0.210
370/2
0.230
461/1/2
0.084
463/2
0.278
281/1/1
0.211
370/1
0.100
461/1/1
0.140
461/1/1/3
0.188
462/1
0.376
396/1
0.297
461/1/5
1.129
225
0.741
227/2
0.677
281/1/3
370/3
0.300
0.596
399
0.970
461/1/4
0.290
461/1/6
0.010
461/2
462/2
0.418
0.031
500
0.763
522
0.256
304/2
0.256
314/5
0.325
362/2
0.353
248/1
0.313
295/3
0.345
391/2
0.355
392
0.174
443/2/2
0.159
251/2/2
0.131
351/4/2/2
251/2/1
0.159
0.132
351/4/2
0.345
342/1
0.209
346/2
0.205
149/1 घ
0.059
353/3क/4 भाग 1 ]
2731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 510/4
0.138 528/6 ख
0.255 149/1 क
0.205 353/3क/2
0.058 510/2
0.138 528/ 3क
0.220 251/2/3
0.159 351/4/2/3
0.132 149/1 ख
0.205
0.058 353/3क/3
510/3
0.138 528/6क
0.255
0.205 149/1 ग
0.058 353/ 3क/ 1
510/1
0.276 528/ 3ख
0.280
0.425 146/2/1
316/1/2/2
0.150 457/1/2
0.031
0.204 459/2
146/2/2
0.425
0.022 150/2
316/1/2/1
0.150 457/1/1
0.031 459/1
0.204 146/3
0.448 176/4
0.679
0.202 316/1/1
104/1/3
0.332 285/2/3
0.168 390/ 1 ख/ 1
0.193 390/2
0.010 5012/2
0.353 104/1/1
0.332 285/2/2
0.167
0.203 390/1 ख/2
501/2/3
0.353
0.332 104/1/2
285/2/1
0.167 376/2
0.230
(2)
(1)
501/2/1
0.354
1.740
146/1
149/2
0.815
353/3ख
0.230
0.585
568/1
0.251
569
102/1
1.020
280/1
0.450
176/6
178/2ख
0.793
179/1
250/2 ख
0.114
0.230
323/2 ख
355/1 ख
0.253
423/2 ख
0.183
0.344
470/1 ख
424
0.084
178/2 क
0.189
250/2 क
0.116
323/2 क
0.230
355/1
0.123
423/2 क
0.283
0.231
470/1 क
0.418
281/2
311/1
0.151
356/1/1
0.150
489/1/1/2
0.061
0.182
515/1/3
311/3
0.150
0.150
356/1/3
489/1/1/1
0.061
515/2/2
0.181
291/2
0.418
0.596
299/2
351/2
0.679
618/2
0.366
0.450
268
269/1
0.184
270/1
0.408
0.197
272/3/1 2732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.108 414/2
0.394 581/2
0.068 611/2
0.23 632
0.185 269/2
0.507 270/2
272/3/2
0.197 414/3
0.108
0.394 581/3
0.272 607
0.021 608
611/1
0.034
0.303 630
0.185 269/3
0.308 270/3
272/3/3
0.196
0.108 414/1
0.523 428/1
0.393 581/1
611/3
0.034 628/5
0.084
0.261 629
489/3/1
0.131 309/2
0.131 311/5
0.150 627/2/1
0.254
0.050 489/1/2
0.113 356/3/1
487/2/1
0.705 489/3/2
0.130
0.034 308/4/2
0.151 311/4
356/3/2
0.113
0.706 487/2/2
0.040 489/1/3
0.151 311/2
356/1/2.
0.150
0.061 489/1/1/3
0.182 515/1/1
627/2/2
0.255
(2)
(1)
0.390
627/1
1.000
102/2
0.084
177/2
177/1
1.129
0.094
140/3
0.126
186/2
0.805
222
1.087
223
0.366
317/1
0.031
318/1
0.679
363
1.735
429/1
0.732
232/1
0.658
287/2
0.128
302/3/2
0.314
336/2
0.345
342/2
0.109
344/3
0.696
378/3
0.350
394/3
0.600
567/2
0.324
366/1
285/1
0.501
0.230
376/1
0.163
434/2
450
0.491
0.086
452/1
0.115
465/1
0.570
582/2
योग .. 287.766
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी , जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 10108 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]
2733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- धार
(क)
तहसील-कुक्षी
(ख)
ग्राम- बिरलाई
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल -77.528 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
डूब से प्रभावित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
252
0.100
189
0.300
188/2 ख
0.080
0.180
91/1
0.060
88/1
0.130
188/1
0.159
180
0.676
63
0.690
0.250
179/1
0.460
86
87
0.042
88/2
0.947
90
0.366
82
0.282
110/2
0.021
110/4
0.060
0.076
110/7
74/4
0.723
77/1
0.440
0.350
118/1
0.038
119/1
0.762
121/1
92/1 क
0.107
100/ 2क
0.118
0.100
93
96/2
0.088
98/1/2
0.217
(2)
(1)
0.063
120/1/2
0.220
129/1
0.701
97
0.011
98/2
0.540
100/1
0.325
99/1/1
120/1/1
0.616
0.178
99/1/2ख
174/2
0.465
173/1/4
1.093
186
0.449
0.143
173/1/1
0.105
171/1/2
0.122
173/1/3
0.235
173/3
0.560
174/1
0.472
115/1
115/6
0.313
115/2
0.340
0.073
131/1/1 ग
0.219
115/3
115/4
0.150
115/5
0.313
0.326
115/7
0.210
116/1/4
0.960
117/3
0.556
123/1
0.557
123/4
124/1
0.026
0.286
123/2क
0.270
123/2ख
101/2/4
0.013
0.205
123/3/ख
105/3
0.388
125/3
0.950
138/1
0.025
0.897
125/4
0.025
138/4
0.063
139
0.051
126/2
0.042
126/4 2734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 127/1
0.199 127/5
0.366 125/7
0.408 127/3
0.376 128/4
0.470 128/6
0.470 131/1ख
0.366 131/2
0.323 132
0.200 144/3
0.200 173/2
0.920 99/1 क
0.182 129/2क
0.428 99/2
0.387 105/1
0.134 125/1
0.912 138/3
0.025 128/5
0.502 102/1
0.491 102/2
0.209 114/2
0.272
0.300 116/1/5
0.230 117/4
0.740 105/2
0.126 125/2
0.910 138/2
0.025 127/3
0.669
0.335 131/1 ग/2
106/2
0.313 126/1
0.063 126/5
0.042 127/4
0.648 127/8
0.387 106/3
0.314
0.063 126/3
127/2
0.439 127/6
0.815 109/1
0.198 109/2
0.147
(2)
(1)
130
0.063
1.682
131/1क
110/3/2
0.011
110/3/3
0.010
110/1
0.160
110/5
0.060
0.069
110/3/4
0.013
101/2/3
110/6
0.096
0.313
110/8
0.313
110/9
1.536
0.627
111/2
0.836
111/3
0.157
113
114/1
0.313
128/1
0.216
114/3
0.367
114/4
0.501
0.433
128/7
253
0.063
254/1
0.150
0.230
389
292
0.100
232
0.250
0.355
249
91/2
0.314
0.060
91/4
91/3
0.253
0.140
91/5
0.240
70/2
116/1/7
0.150
116/1/10
0.105
117/6
0.600
92/1 घ
0.107
100/2 क
0.117
0.857
80
0.449
97/2
0.430
79/1
94/5
0.540
77/2
0.365 भाग 1 ]
2735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
118/4
0.098 119/4
0.039
1.000 121/4
0.503 74/3
0.073 75
76
0.397 77/4
0.232 118/2
0.100
0.020 119/2
121/2
0.485 71
0.355 74/1
0.355
0.178 74/2
0.233 77/3
77/5
0.485 118/3
0.100 119/3
0.018 121/3
0.418 72/2
0.300 110/10
0.023 116/1/6
0.140 116/1/9
0.160 117/1
0.200 117/5
0.400 72/1/1
0.174
0.040 103/3
116/1/2/3
0.067 116/1/8/2
0.117 117/7/1
0.221
0.013 101/2/1
0.148 70/1
116/1/3
1.100
0.127 70/3/1
0.040 103/1
0.264 104/2
116/1/2/2
0.083 116/1/8/4
0.123 117/7/3
0.194
0.103 70/3/2
103/4
0.037 104/1
0.144
(2)
(1)
0.107
106/1/3
0.083
116/1/2/1
0.123
116/1/8/3
0.212
117/7/4
69
0.533
0.508
176/4
1.097
64
0.355
179/2 ग
0.366
179/2 ख
0.050
293
176/1
0.385
0.238
176/2
177/1
0.050
176/3
0.238
177/2
0.055
250
0.167
254/2
0.150
99/1 ग
0.183
0.200
193/1/1
233
0.100
0.094
234/3
234/2
0.042
0.332
391/1 क
65
2.090
0.262
179/2 क
0.018
110/3/1 ख
112
0.428
0.025
110/3/1 क
0.648
95
0.411
100/3
0.107
92/1 ग
100/2 ख
0.118
0.118
100/2 ग
0.107
92/1 ख
0.117
100/2 घ
0.700
81/1
0.262
120/2/1
0.231
129/3/2
96/1
0.058
0.390
98/1/1
0.261
120/2/2 2736
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
129/3/1
0.230
0.700
81/2
72/1/2
0.195
0.040
103/2
0.067
116/1/2/4
0.013
101/2/2
0.087
116/1/8/1
116/2
0.021
117/7/2
0.183
123/3 क
0.139
0.213
123/ 3 ग
1.161
94
124/2
0.026
0.262
128/2
0.178
129/2 ख
183
0.397
0.077
188/2 क
0.050
191/1/2
391/1ख
0.662
0.209
61/1
0.200
61/2
0.205
0.383
61/3
0.142
101/1/2
61/4
0.383
101/1/3
0.146
117/2
0.200
77.528
योग .. 259
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय , कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 10113- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- बडग्यार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -40.402 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
डूब से प्रभावित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
51/3
0.036
55/2
0.818
0.340
56/1
0.972
58/2
0.826
62/2
0.400
37
0.443
38/1
0.425
38/2
0.040
67/2
0.738
38/3
0.215
40/1
0.425
38/4
0.247
40/2
0.539
38/5
2.000
42/1
0.235
42/2
0.203
41/3
0.500
41/4
0.095
43/7
0.124
48/2
1.440
50/4
1.587
43/4
45
0.320
0.780
43/5
50/1
0.945
50/3
0.063
5.760
43/3
0.210
44
0.243
43/6 भाग 1 ]
2737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
50/2
0.905
50/5
1.096
66
0.077
62/3
0.853
62/4
0.116
62/5
0.146
0.061
64
68
1.092
0.040
59
52/2
0.871
58/3
0.832
58/5
0.916
55/4
0.989
56/2
0.275
52/1
1.024
51/4
0.157
0.148
55/1
55/3
0.513
62/1
0.847
70
0.344
72
0.445
58/4
0.916
51/1
1.000
1.082
47/1
0.220
47/4
43/1
1.837
46
0.202
47/2
0.572
0.809
47/3
43/2
0.243
0.475
48/1
0.290
58/1
0.040
67/3
योग 40.402
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 10118 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
तहसील- कुक्षी
(ख)
ग्राम-कापसी
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-154.842 हेक्टर.
(घ)
खसरा क्रमांक
डूब से प्रभावित रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.679
485/2
1,400
486/2
0.415
433/4
0.047
332/1
249/1
0.155
0.366
255/4
0.348
318/5
0.210
337/4
299/3/3
0.031
0.011
344/2/4
0.058
344/2/8
0.585
422/1
0.237
266/1
0.021
227
0.136
309/2
462
0.042
0.585
422/2
0.157
464
0.428
465
0.930
253/1
253/2 ख
0.345
255/2
0.408
299/1
0.125
0.272
344/4
488/1 ख
0.165
0.260
488/6 2738
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 293/1
0.100 248/4
0.116 287
0.084 290/1/2
0.023 290/6
0.063 339/7
0.126 254/3
0.040 278/3
0.711 491
0.543 253/2 क
0.355 255/1
0.199 420
1.401 255/5
0.355 299/2
0.137 344/3
0.219 241
0.021 484
0.400 217
0.272
1.024 315/1 क
0.042 316
317
0.031 116/1
0.102
0.332 316/5
0.174 238/1
513/1
0.180 301/3
0.406 302/2
0.010
0.010 302/3
207
0.428 235/3
0.110 442/1
0.102 505/4
0.255 114/1
0.224 251/1
0.265 252/4
0.066 442/2
0.273 505/2
0.288 114/3
0.202 251/2
0.270 252/3
0.088 448
0.240
(2)
(1)
1.077
417/2
0.150
153/2
0.177
256/3
0.637
275
0.010
278/2
319/2
0.533
0.032
116/2
0.332
116/4
238/3
0.174
116/3
0.370
0.120
116/6
238/2
0.174
0.071
116/7
0.220
118/1
0.355
118/2
118/3
0.962
0.010
119/2
0.010
119/3
0.042
279
0.648
291
0.549
428/2
120
0.899
122
0.126
0.052
131
132
0.219
0.115
236
0.711
237
0.182
279/2
0.550
110
356/2
1.447
357/2
0.293
121
123/1
0.030
258/1
0.011
0.185
259/1
0.069
281/5
0.041
306/11
359/3
0.162
0.114
364/3
0.073
135
0.240
416 भाग 1 ]
2739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
1.056 417/1
137/1
0.324 326/2
0.303 327
0.021 476
2.279
0.178 256/2
0.554 319/3
0.220 139
329/1
0.418 150/1
0.100 323/1
0.092
0.021 325
0.178 329/2
0.100 150/2
0.184 154/1
0.160 154/3
0.287 243/2
247/2
0.227 274/3
0.050
0.238 331/3
0.711 431
154/2
0.152 154/4
0.168
0.075 243/4
247/5
0.137
0.470 477/1
0.175 477/4
257/4
0.155
0.081 331/5
0.600 154/5
0.223 302/4
331/1
210
0.031 213
0.961 215
0.130 245
0.596 246
0.167
1.157 279/1
0.857 350
0.643 356/1
357/1
(2)
(1)
0.335
292
0.010
427/2
1.307
429
0.031
294
0.105
270/2
0.310
442/3
0.255
505/3
0.202
114/2
0.286
251/3
0.093
252/2
0.157
324/3
0.178
324/6
0.627
490/1
0.327
490/3
0.085
490/7
0.093
234/5
0.084
257/8
0.041
270/7
272/7
0.096
0.899
432
1.083
436/2
0.030
490/5
0.610
478/1
0.290
470/1
0.182
253/3
0.393
333/1
0.382
336/2
0.220
425/1
0.303
425/4
0.196
259/7
0.095
281/7
0.036
306/8
0.196
359/2
0.256
359/4
364/6
0.182
0.061
281/6
0.207
259/4
0.036
306/10
0.052
353
0.042
354
0.121
355/2 2740
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.229 364/4
321/1
0.146
0.225 328/1
115
0.031
0.190 323/2
259/2
0.250 321/2
0.147 328/2
0.224 338/2
0.157 226
0.042
0.146 265/2
310/1
0.076 310/3
0.063
0.540 478/5
0.300 425/2
0.265 425/3
0.368 479/2
479/2
0.184 332/2
0.047
0.380 333/2
336/1
0.381 506
0.763 274/4
1.680
0.105 338/3
229/3
0.054 283/3
0.183 261/2
0.146 468/1
0.396
0.093 234/2
0.085 257/5
272/4
0.096 516/1
0.120 244/6
0.172 318/2 ग
0.016
0.186 318/6
0.105 496
1.050 497/1
270/6
0.040 270/8
0.021 488/1 ग
0.150 488/7
0.262 290/1/1
0.023
0.105 293/2
0.116 248/1
(2)
(1)
254/5
0.041
0.075
290/3
0.125
339/6
0.050
123/2/4
0.334
443
0.115
444
0.084
500
0.052
315/2
0.010
315/3
0.272
346/2
347/1
0.031
0.063
317/2
0.080
306/3
501
0.188
1.171
438
0.170
488/1 क
0.260
488/10
0.023
290/1/3
0.090
290/2
248/5
0.117
0.041
254/4
0.104
293/3
339/5
0.125
0.700
507/2
513/2
0.144
0.052
514
515
0.314
0.125
235/2
0.020
240/1
0.278
301/2
341
0.596
0.020
219/2
0.052
221
0.251
264/3
0.272
270/5
0.094
234/4
0.097
272/6
0.085
257/7
0.093
234/3
0.084
257/3
0.094
272/5
0.216
259/5
0.075
281/1
0.036
306/2 भाग 1 ]
2741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.223 359/1
0.136 359/5
0.021 361
0.200 364/7
248/6
0.115 254/6
0.041 293/4
0.105 339/2
0.125 488/1 घ
0.160 488/9
0.260 290/1/5
0.023 290/4
0.075 228
0.021
0.260 239/1
269
0.806 283/1
0.170
1.505 509/2
467
0.209 439/1
0.379 480/2
0.451 488/3
0.100 488/5
0.456
0.250 335/1
423/2
0.419 248/2
0.290
0.204 254/1
339/1
0.230 509/1
0.941
0.690 552
0.748 553/3
510/1
4.771
0.150 266/2
0.136 309/1
488/1 ड
0.170 488/8
0.260 254/2
0.041
0.022 290/1/4
200/5
0.074
0.116 248/7
293/5
0.098 295/2
0.010 339/4
0.126 497/2
1.061 553/2
0.821
(2)
(1)
543
2.801
0.375
477/2
0.167
482
483
0.137
0.152
477/5
243/5
0.112
247/3
0.065
257/3
0.155
331/2
0.074
0.086
346/4
346/5
0.031
306/5
0.080
0.543
447/2
478/2
0.841
0.172
255/6
0.155
334/2
0.217
334/1
0.324
249/4
0.228
318/3
337/1
0.196
0.031
299/3/2
344/2/2
0.011
344/2/6
0.052
0.520
433/3
0.226
426/1
315/1 ग
0.449
225
0.491
305
0.585
0.435
99
0.068
306/7
0.042
307
0.334
308
0.502
503
0.533
112
252/1
0.149
0.324
282
285
0.533
0.219
286
0.208
249/3
0.210
337/3
229/3/1
0.032
0.249
318/1
0.347
433/2 2742
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2) 344/2/7
0.052
0.200 141
426/3
0.312 344/2/3
0.011 242/3
0.576 247/1
0.422
0.065 274/1
0.160 271/1
272/2
0.147 265/1
0.136 267
0.070 310/2
0.179 261/1
0.021 262
0.130 244/2
244/5
0.042 318/7
0.186
0.016 318/2 ख
0.030 123/2/2
223/2
0.115
0.090 283/4
247/4
0.048 485/1
0.063
0.753 490/2
0.366 490/6
324/1
0.146 324/4
0.188
0.120 516/2
244/4
0.042 244/1
0.126
0.031 239
0.020 318/2क
318/8
0.182 542
1.800
2.100 553/1
123/2/1
0.030 259/3
0.109 281/2
0.261 306/1
0.185
0.209 355/1
363
0.157 364/1
1.181 365/2
0.042
0.030 123/2/3
(2)
(1)
0.030
123/3
0.185
259/6
0.069
281/4
0.036
306/9
0.088
355/4
0.247
364/5
0.031
218
264/2
0.250
0.105
219/1
0.021
263
264/1
0.219
0.044
270/1
0.094
270/3
0.070
222/1
0.115
223/2
0.050
223/4
0.085
229/5
0.090
283/2
0.021
233
0.093
234/1
0.080
257/1
0.097
272/3
326/7
0.293
0.218
114/4
0.110
442/4
0.205
505/1
0.298
251/4
0.064
252/5
288
0.031
0.366
270/4
0.548
111/2
0.831
योग .. 154.842
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना ( बांध ) निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय , कुक्षी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 जून 2012
क्र. 1835 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
नगर/ग्राम- नौबा
(ग )
क्षेत्रफल लगभग -0.083 हेक्टर.
(घ)
खसरा नं .
रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.083
116/1 116/2
0.083
निल
मध्यप्रदेश शासन
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1837 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला--रीवा
(ख ) तहसील -मनगवां
(ग) नगर/ग्राम-जरहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.645 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.042
75
0.084
74
0.028
73/1
73/2
72/1
0.160
72/2
72/3
72/4
71/1 क
71/1 ख
0.109
71/1 ग
71/1 घ
71/2
88/1
0.032
88/2
88/3
88/4
87/1
87/2
0.039
87/3
88/4
0.041
82
0.052
83
0.039
81/1
0.077
0.250
113
169/1
0.008
169/2
169/3
170/1
0.056
170/2
170/3 2744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
168/1
168/2
0.032
168/3
168/4
150/1
150/2
0.064
150/3
150/4
151/1
0.224
151/2
151/3
151/4
152/1
152/2
0.026
153/3
152/4
156/1
156/2
0.074
156/3
155/1 क
155/1 ख
0.208
155/1 ग
155/1 घ
155/1 ङ
155/1 च
155/1 छ
155/1 ज
155/2
1.645
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की जरहा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 जून 2012
क्र. 1865 - भू-अर्जन- 07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.375 हेक्टर.
रकबा
खसरा नं.
(हे. में )
(2)
(1)
207
0.375
0.375
योग.
क्र. 1867 - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ ग्राम- इटौरा
क्षेत्रफल लगभग - 0.182 हेक्टर .
(घ)
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
83
0.011
0.075
82
0.054
81
0.042
98
योग. 0.182 भाग 1 ]
2745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1869 - भू-अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील-हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर -45
घ) क्षेत्रफल लगभग 2.903 हेक्टर.
(
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
520/1
0.180
0.013
520/2
519
0.132
0.063
516
515
0.054
0.090
514
513/1
0.027
513/3
0.030
0.027
513/2
488/1
0.090
487
0.036
486
0.204
483
0.066
0.054
482
0.192
481
0.134
480
(2)
(1)
0.234
476
0.104
471
467
0.051
0.117
466
0.010
468
470
0.032
0.008
469/1ख
455
0.130
0.106
454
0.084
445
0.019
453
429
0.060
0.159
452
0.048
436
0.018
435/2
0.017
434
0.004
433
0.042
521/3
522
0.268
योग. 2.903
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1871 - भू-अर्जन- 20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर 2746
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(ग) ग्राम- दुबहा
क्षेत्रफल लगभग - 0.702 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
0.276
30/1
30/2
0.006
29/2
0.108
28/3
0.084
28/2
0.036
0.192
28/1
0.702
योग.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1873- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- रीवा
(क)
तहसील - हुजूर
(ख )
ग्राम- टिकुरी 225
(ग )
क्षेत्रफल लगभग -1.801 हेक्टर.
(घ)
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
483
0.032
0.032
487
0.002
486
0.036
485
0.016
484
(2)
(1)
0.016
479
0.021
478
0.054
477
0.054
490
0.013
491
0.006
492
0.010
493
0.042
476
442
0.066
0.009
441
0.020
439
0.005
496
0.003
497
0.035
438
0.058
437
0.067
419
0.074
420
0.091
422
0.008
285
0.031
363
0.072
362
360
0.084
0.182
359
0.015
361
0.048
358
0.035
357
0.070
352
0.009
353
0.086
354
0.029
355
0.042
356
0.076
347
346
0.097
0.006
348
27
0.049
0.004
28
0.097
26
0.032
340
0.007
411
योग. 1.801
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की टिकुरी सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
2747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र. 1876- भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- झिरिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.890 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
50/1
0.052
0.524
51/1
0.029
50/2
0.285
51/2
योग.. 0.890
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम - झिरिया के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1878 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- पड़री पवाई
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.436 हेक्टेयर .
खसरा नं .
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.140
2117
0.154
2120 2119
0.142 योग.. 0.436
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम- पड़री पवाई के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1880 - भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम-डोल कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग 4.668 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.140
168
0.038
174
0.029
175
0.072
176
0.128
206
0.016
207
0.048
208
0.052
218
0.128
220 2748
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
224
0.032
0.096 226
227
0.134
0.010 228
244
0.064
0.160 245
246
0.096 250
0.024 253
0.080 368
0.042
0.026 375
0.032 376
378
0.064 379
0.176
0.016 380
382
0.008 384
0.192
0.032 387
0.012 388
0.032 389
0.096 436
0.096 438
0.128 448
0.070 449
461
0.096
0.020 462
0.080 465
0.064 492
0.064 493
494
0.168
0.192 571
0.128 572
621
0.096 622
0.128 627
0.048
0.048 628
629
0.096 633
0.160
0.192 634
0.008 643
0.101 644
645
0.053
0.006 667
(2)
(1)
0.192
668
0.006
669
0.192
670
4.507
योग .
शासकीय
0.125
169
0.032
358
0.004
369
योग. 0.161
महायोग 4.668
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाईनर के अन्तर्गत ग्राम- डोल कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1
क्र. 1882- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
नगर/ग्राम- भेड़रहा 423
(ग)
क्षेत्रफल लगभग -0.032 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
23/185/2
0.032 योग. . 0.032 भाग 1 ]
2749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की ग्राम - भेड़रहा 423 के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1884 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- भेड़रहा कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.468 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
47
0.192
0.096
50
51
0.180
योग.. 0.468
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- भेड़रहा कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1886- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- डीही पैपखार
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.536 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
2
0.092
0.092
3
0.020
6
0.116
7
0.036
10
0.025
46
47
0.010
0.040
55
0.108
58
0.103
59
0.027
60
0.206
62
0.045
78
0.045
79
0.061
80
81
0.018
82
0.293
0.137
91
0.012
101
योग.. 1.486
शासकीय
0.014
12
0.036
13
योग. 0.050 महायोग 1.536
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम-- डीही पैपखार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
2750
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1888 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- बदरांव वृत्त
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 2.232 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.256
07
31
0.096
0.058
32
0.045
33
36
0.051
37
0.045
0.192
39
53
0.128
106
0.243
109
0.096
0.224
111
472
0.022
473
0.058
0.077
474
475
0.160
477
0.064
0.032
478
485
0.064
486
0.006
487
0.011
0.058
488
0.022
489
491
0.064
493
0.083
(2)
(1)
0.026
497
2.181
योग.
शासकीय
0.019
06
110
0.032
0.051
योग.
2.232
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- बदरांव वृत्त में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1890 - भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
नगर/ग्राम- मऊ पवाई
(ग)
क्षेत्रफल लगभग - 4.086 हेक्टेयर.
(घ)
रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.026
80
0.006
81
0.008
84
0.027
86
0.032
87
0.064
88
92
0.006
0.072
101 भाग 1 ]
2751
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
102
0.088 103
0.026 104
0.096 105
0.072
0.005 107
420
0.211
0.008 434
444
0.038 445
0.038
0.102 453
0.006 454
0.128 486
563
0.178
0.008 564
569
0.064 577
0.048 609
0.140 610
0.122 611
0.122 624
0.043 625
0.043 788
0.016 796
0.067
0.014 798
805
0.090 817
0.002 819
0.038 820
0.032 821
0.016 178
0.115 182
0.170
0.075 311
312
0.070 313
0.024 314
0.012 366
0.077
0.090 368
369
0.085 371
0.005 509
0.058 510
0.045 511
0.051 518
0.060
0.013 519
(2)
(1)
520
0.110
521
0.015
0.102
523
0.097
524
833
0.020
0.032
834
0.022
839
0.004
859
860
0.064
0.102
861
0.070
862
0.006
869
0.020
870
0.051
871
0.020
872
0.028
873
0.083
876
0.004
889
0.044
938
3.946
योग..
शासकीय
89
0.130
866
0.010
0.140
योग.
4.086
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- मऊ पवाई में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1892- भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 2752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- आमा नौढ़िया कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग 1.332 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.064
55
54
0.064
0.064
50+ 51
0.077
42
40
0.064
47
0.141
32
0.051
29
0.064
0.077
27
0.045
28
20
0.083
17
0.141
0.045
16
15
0.051
0.032
12
140
0.006
0.045
144
148
0.064
147
0.141 1.319
योग.
शासकीय
18
0.013 1.332
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत ग्राम- आमा नौढ़िया कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1894- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- महरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.511 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं .
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.096
50
0.064
51
0.083
54
0.108
59
0.016
60
0.004
61
0.028
62
0.068
63
69
0.150
0.010
70
0.007
188
192
0.057
0.032
194
0.096
198
0.070
201
0.070
203
213
0.096
0.006
214
0.218
215
0.064
266
0.064
267
272
0.128
0.096
273
0.160
277
0.064
279
0.024
280
0.024
283
0.048
284 भाग 1 ]
2753
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
0.048
285
287
0.096
291
0.032
296
0.147
297
0.128
0.096
325
360
0.007
2.505
योग
शासकीय
0.006
199
महायोग 2.511 कुल योग 0.006
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के डोल माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत ग्राम महरी कोठार में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1896 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- दुलहरा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.127 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
976
0.033
0.096
981
(2)
(1)
0.012
982
0.012
1012
0.056
1013
0.112
1016
0.009
1017
0.005
1047
0.016
1048
0.003
1049
0.036
1052
0.027
1094
0.058
1095
0.240
1104
0.012
1105
0.042
1109
0.102
1110
0.096
1112
0.128
1113
0.032
1177
योग .. 1.127
निल
मध्यप्रदेश शासन
कुल योग 1.127
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 3 जुलाई 2012
पत्र क्र. 1898 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर 2754
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(ग) नगर/ग्राम- भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.036
279/2
0.034
280
0.010
285
योग .. 0.080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-201.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-शाजापुर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम-सारसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-55.17 हेक्टेयर .
खसरा/सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.15
1093
1096
1.04
(2)
(1)
0.71
1107
1.00
1095
0.32
1097
0.42
1106
0.71
1098
0.80
1099
0.50
1109
1.52
1110
0.84
1113
0.43
1114
1.00
1100
1.55
1111
0.43
1112
0.81
1115
0.30
1116
0.62
1101
1.20
1108
1.05
1102
2.50
1104
1.04
1117
0.50
1128
0.50
1129
1.56
1160
1.04
1161
1.67
1381
0.83
1382
0.87
1383
0.87
1384
0.20
1385
0.10
1084
0.22
1088
0.57
1089
0.38
1094
0.62
1119
0.62
1118
0.10
1124
0.15
1003
0.10
1002
0.53
1134
0.20
1158
0.62
1159
0.05
1165
0.08
1378
0.09
1379 भाग 1 ]
2755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
1380
0.10
1376
0.20
1386
0.72
1133
0.20
1132
0.50
1131
0.60
1130
0.80
1127/2
1.00
1157
0.30
1150
0.13
1125/2
1.00
1125/3
1.00
शासकीय भूमि
1103
0.29
1105
7.35
1125/1
1.38
1146
1.58
1147
3.66
1148
0.15
1149
0.60
1126
0.20
0.50
1145
1162
0.50
कुल योग .. 55.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2012-203.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-शाजापुर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- बडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.28 हेक्टेयर.
खसरा/सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.45
5
4
0.05
0.40
29
16
0.10
0.08
17
27
0.56
28
0.01
0.90
6
7
0.31
0.04
8
9
0.08
10
0.06
18
0.10
15
0.04
0.05
23
24
0.05
0.20
26
35
0.94
38
0.46
158
0.29
शासकीय भूमि
2.75
1
0.40
2
0.04
3
0.07
30
31
0.16
33
0.18
32
0.10
1.00
34
169
0.50
0.40
248
255
0.51
योग .. 11.28
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेड़ी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.
2756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(3 ) भूमि के नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2012-205.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- खेजडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 158.84 हेक्टेयर.
खसरा/सर्वे नं.
(1)
अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
0.15
147
151
0.45
0.70
152
153
0.40
0.64
154
155
0.43
0.92
156
1.82
163
0.75
164
0.35
165
166
0.40
169
1.69
340
0.62
0.47
341
0.40
342
345
1.45
1.37
346
347
0.71
348
1.58
1.34
349
350
1.34
351
0.65
353
0.81
354
0.65
355
0.19
(2)
(1)
0.32
356
0.20
363
0.20
364
0.22
365
0.06
369
0.06
370
0.14
371
372
0.60
0.33
376
0.08
377
0.35
484
0.56
487
534
0.17
0.11
535
0.10
548
0.05
549
0.32
550
0.10
552
0.05
553
0.02
554
0.02
555
0.02
556
0.11
557
0.10
558
0.28
559
0.20
580
0.20
581
0.20
582
0.12
585
586
0.12
0.18
587
0.12
588
0.22
589
0.20
590
0.16
591
0.16
592
0.12
593
0.20
595
0.23
597
0.12
598
0.10
599
0.21
602
0.05
603
0.26
604 भाग 1 ]
2757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.08 607
0.09 608
0.03 609
610
0.11 611
0.11
0.06 612
0.07 613
615
0.17
0.17 616
617
0.24
0.30 618
619
0.07
0.08 622
0.04 624
626
0.05
0.05 627
0.02 628
0.04 629
630
0.12
0.15 631
0.19 634
0.06 635
0.01 636
637
0.04
0.04 638
0.05 639
0.05 640
647
0.05 648
0.05
0.05 651
652
0.04
0.05 653
655
0.08
0.05 656
661
0.24 662
0.11 663
0.70 666
0.03 670
0.09
0.16 672
0.02 674
675
0.02
0.04 676
0.20 677
(2)
(1)
0.02
678
0.05
679
0.22
681
0.06
682
0.09
683
0.17
684
0.13
685
0.04
686
0.05
688
0.02
689
0.19
691
0.08
695
0.31
697
0.35
698
0.07
702
0.07
703
0.05
704
0.06
705
0.04
706
0.08
707
0.15
708
0.10
709
0.15
710
0.09
711
712
0.09
0.09
714
0.11
715
0.04
716
0.05
717
0.08
719
720
0.08
0.07
722
0.04
723
0.04
724
0.15
726
0.06
727
0.05
728
0.04
729
0.08
730
0.04
735
0.04
736
0.03
737
0.02
738
0.18
747 2758
(1)
(2) 758
0.45 759
0.20 763
0.21 770
0.58 771
0.32
0.20 772
773
1.25
0.10 774
781
0.35
0.27 783
784
0.08 786
0.07 906
0.30 907
0.30
1.00 909
913
0.62 915
0.41 916
0.34 917
0.40 918
0.40
0.17 919
920
0.17 922
0.30 923
1.01 924
0.95 925
0.36 928
0.22 929
0.98 930
0.14
0.21 932
933
0.14 934
0.26 935
0.31 936
0.31 937
0.17
0.26 938
940
0.20
0.18 941
942
0.17 943
0.25 944
0.41 170
0.10 171
0.27 172
0.20
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
0.26
173
0.10
174
0.10
175
176
0.16
0.31
177
0.22
178
179
0.13
0.50
161
162
0.30
0.61
158
0.56
95
0.55
96
0.97
97
98
0.90
0.97
99
100
0.40
101
0.78
102
0.55
650
0.05
0.90
654
657
0.05
658
0.07
0.06
660
0.06
673
0.82
734
0.08
538
0.60
699
700
0.03
0.09
713
0.03
731
732
0.01
733
0.01
489
0.30
0.05
490
791
0.55
0.40
926
0.62
927
0.20
939
908
0.60
910
0.88
1.05
914
0.60
142
143
0.42
145
0.13 भाग 1 ]
0.27 146
148
0.45 149
0.44 150
0.30 157
1.04 357
0.54 358
0.50 360
0.30 362
0.23 366
0.12 363
0.25
0.18 373
375
0.10 378
0.18 379
0.18 380
0.30 478
0.10 479
0.25
0.65 480
0.57 481
482
0.47 483
0.54 491
0.78 536
0.50 543
0.03
0.34 544
545
0.25
0.20 778
0.20 779
780
0.42 782
0.20
0.30 785
787
0.18 790
0.48
0.45 792
0.27 793
0.28 794
795
0.33 818
0.12
0.12 819
820
0.11 822
0.12
0.15 893
1.30 894
0.60 903
2759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
0.48
904
0.23
911
1.00
527
530
0.62
730
0.31
336
1.25
0.30
104
105
0.40
0.45
108
109
0.54
0.60
110
0.85
114
0.90
354
361
1.14
0.51
575
0.10
584
0.04
644
0.05
649
0.08
687
0.11
690
0.09
692
0.09
693
0.07
694
0.07
789
0.67
797
0.20
921
शासकीय भूमि
1.23
167
0.25
168
6.64
337
0.14
338
4.55
339
0.19
343/4
1.30
344
352
0.65
0.57
531
0.17
540
0.80
547
0.22
560
0.25
561
0.02
562
0.14
564
0.15
565 2760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
566
0.08 567
0.04 568
0.04 569
0.02 570
0.04 571
0.05 572
0.96 573
0.30
0.40 574
0.83 576
2.00. 577/2
0.04 579
0.27 594
0.05 596
600
0.01 601
0.12 605
0.06
0.04 606
0.06 614
0.17 620
621
0.07 623
0.12
0.08 625
632
0.06 633
0.05
0.16 641
642
0.16 643
0.04 646
0.03
0.20 664
667
0.03 668
0.01 669
0.09 671
0.06
0.06 680
696
0.07 701
0.13 718
0.16 721
0.10 725
0.04
0.02 739
740
1.05 741
0.10 742
0.02
(2)
(1)
0.02
743
0.03
744
0.04
745
0.01
746
0.18
747
0.17
748
0.16
749
0.14
750
0.06
751
485
1.50
0.96
486
488
0.43
0.14
532
0.02
533
0.04
535
5.80
336
0.29
578
0.09
551
0.20
546
0.02
563
0.47
528
0.06
659
0.10
665
0.82
734
0.03
753
0.15
755
0.08
752
0.50
754
0.20
756
757
0.77
760
0.10
761
0.16
0.73
762/3
0.50
732/2
0.50
762/1
0.30
764
765
0.01
0.62
766/1
0.50
766/2
2.00
767
0.06
768
0.40
769
0.34
775
776
1.08 भाग 1 ]
2761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2)
(1)
777
0.13
931
0.19
945
6.65
0.90
541
2.20
542
912
0.05
0.22
141
537
0.05
492
0.11
840
0.20
902
0.05
1.00
336/1
336/2
3.55
115
0.32
0.47
528
583
0.03
0.06
645
905
0.15
158.84
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेडी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2012-207.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शाजापुर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम-खैराना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 304.37 हेक्टर .
अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
खसरा/सर्वे नंबर (1)
1.70
5
1.90
8
1.90
9
10
1.90
0.96
11
1.25
13
0.96
14
0.82
15
1.04
17
18
0.43
0.51
19
20
1.04
21
1.69
22
0.70
24
0.90
26
1.11
0.33
28
0.20
29
30
0.21
31
0.31
0.92
32
0.14
33
0.09
34
0.40
35
0.39
36
0.39
37
0.39
38
39
0.39
40
0.39
1.94
47
0.74
48
0.89
49
50
0.83
0.30
52/1
52/2
0.30
0.36
55
0.77
56
0.33
57
58
0.32
59
1.31
60
0.63
2.05
61 2762
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
1.00 62
0.54 63
64
1.23
0.33 65
0.33 66
0.50 67
68
0.42 72
1.33 75
0.68
0.68 76
78
1.10 79
1.10
0.69 80
81
0.61 82
1.10 83
0.91
4.00 84
88
0.85
0.68 91
93
0.23
0.25 94
95
0.21
0.50 96
0.14 97
0.12 98
0.18 99
100
0.12 101
0.22 102
0.09 103
0.09 104
0.03 105
0.33
0.21 106
107
0.44 108
0.14
0.27 109
0.76 110
111
0.08 112
0.73 113
0.72
0.25 114
115
0.47 116
0.14 117
0.46
(2)
(1)
0.31
118
0.56
119
120
0.88
1.66
121
1.04
122
1.08
123
124
0.97
0.59
125
1.29
126
1.07
127
0.69
128
129
1.39
0.45
130
0.46
132
0.32
133
0.10
134
0.55
135
0.28
136
137
0.12
0.73
138
1.02
139
1.59
140
0.50
141
0.51
142
1.36
143
0.42
144
0.36
145
0.52
146
0.44
147
0.45
150
0.86
151
1.92
152
1.71
153
1.06
154
1.42
155
1.09
156
1.00
157
1.01
158
0.29
159
160
0.30
0.70
161
162
0.11
0.16
163
0.15
164
0.27
165 भाग 1 ]
2763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.27 166
167
0.42
0.60 168
0.15 169
170
0.30
0.05 171
172
0.42
0.07 173
0.06 174
0.06 175
0.06 176
0.02 177
178
0.35
0.10 179
0.11 180
182
0.12
0.08 183
0.23 184
186
0.41 187
0.42
0.05 188
0.46 190
0.16 191
0.15 192
0.15 193
0.15 194
0.48 195
0.27 196
0.18 197
0.17 198
0.17 199
200
0.16 201
0.13
0.27 202
0.42 203
204
0.09 205
0.05 206
0.20 207
0.08 208
0.07
0.14 209
0.03 210
0.04 211
212
0.03
(2)
(1)
0.11
213
0.06
214
0.22
215
0.40
218
0.19
219
0.40
220
0.16
221
0.16
223
0.51
225
0.24
226
0.26
227
0.11
228
0.11
229
0.03
230
0.03
231
0.29
232
0.20
233
0.14
234
0.09
235
0.10
236
0.11
237
0.23
238
0.10
239
0.16
241
0.11
243
0.12
246
0.18
247
0.26
248
0.07
249
0.32
250
0.10
251
0.09
252
0.05
253
0.33
254
0.17
255
0.14
256
0.14
257
0.27
258
0.27
259
0.62
260
0.11
263
262
0.59
0.05
268
0.17
276 2764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
277
0.27
0.16 463
0.27 464
0.12 465
482
0.17 505
0.19 506
0.24 507
0.29 509
0.08 510
0.08 511
0.14
0.01 514
515
0.65 516
0.24 517
0.17 518
0.17 520
0.12
0.12 521
523
0.16 524
0.26
0.10 525
526
0.10
0.05 527
528
0.07 530
0.23
0.05 531
532
0.06
0.13 533
0.02 534
0.27 537
0.18 540
542
0.48
0.14 543
0.24 545
546
0.14 547
0.17
0.17 548
550
0.01
0.15 551
553
0.15
0.21 554
556
0.19 557
0.18 559
0.63
(2)
(1)
0.25
560
0.25
561
0.22
562
0.20
563
0.33
564
0.24
565
0.36
566
0.75
568
569
0.49
0.17
570
0.16
571
572
0.21
0.79
573
574
0.49
0.51
575
0.42
577
0.77
578
0.27
579
0.56
580
0.66
582
0.35
583
0.08
584
0.12
585
0.32
586
0.16
588
0.17
589
0.30
590
0.16
592
0.16
593
0.07
594
0.18
595
0.07
596
0.15
597
0.11
598
0.65
599
0.09
601
0.16
602
0.35
603
0.21
604
0.15
605
0.49
606
0.36
607
0.24
608
0.33
609 भाग 1 ]
2765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
610
0.47
0.66 611
0.92 613
615
0.23 616
0.29
0.30 619
0.55 620
0.03 621
622
0.15 623
0.14
0.31 627
0.44 628
0.28 629
0.21 630
0.21 631
0.52 632
0.05 633
0.06 634
636
0.44 638
0.41
0.36 639
640
1.85
0.07 641
642
0.28
0.62 643
0.20 645
0.27 646
0.15 648
0.16 650
651
0.23
0.18 652
0.26 654
0.14 655
0.26 658
0.18 659
0.05 660
661
0.04
0.21 662
663
0.03 665
0.31 667
0.03
0.10 668
670
0.11
0.09 671
0.10 672
(2)
(1)
0.11
673
0.40
674
0.27
676
0.32
677
0.06
678
0.08
679
0.16
680
0.35
681
0.19
682
0.14
684
0.12
686
0.08
687
0.02
688
0.39
689
0.10
694
0.33
696
0.06
702
0.06
703
0.11
704
0.08
706
0.10
707
0.02
716
0.01
717
0.22
719
725
0.66
0.20
726
0.27
727
0.34
728
0.18
730
0.30
731
0.07
732
0.12
733
0.12
734
0.07
735
0.13
739
0.02
743
0.13
745
746
0.14
0.09
747
0.13
748
0.16
749
0.58
769
1.67
795
0.74
796 2766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
797
0.94 805
0.47 810
0.37
0.27 820
859
0.32 860
0.38 863
0.65 864
0.32 865
1.35
0.21 866
867
0.14 872
0.07 873
0.03 1001
0.30 1003
0.08 1004
0.05 1005
0.05 1007
0.12 85
2.00
1.00 86
0.48 89
2.50 92
0.27 269
270
0.11 275
1.45 278
2.86 288
0.58 290
1.25 326
0.22 328
0.08 329
0.08 330
0.07 331
0.16 469
0.30 504
0.38 496
0.21
0.35 741
751
1.04
(2)
(1)
0.38
759
0.30
790
0.10
791
0.30
803
1.30
821
0.65
853
0.74
855
0.06
856
0.07
857
0.06
858
0.27
861
862
0.33
0.45
868
871
0.06
874
0.06
0.05
466
0.35
467
497
0.04
700
0.06
755
0.05
0.05
757
1.44
761
763
1.00
2.60
764
1.00
766
0.85
767
0.40
768
0.95
778
0.30
783
0.80
784
0.25
785
0.20
786
0.10
787
0.15
788
800
0.18
802
0.15
0.20
806 भाग 1 ]
2767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
0.35 823
0.28 842
0.04 869
0.10 877
0.10 878
0.10 875
1190
0.32
0.20 1191
0.20 1223
1226
1.50 1295
0.88
0.40 3 एम.
0.40 3 एम.
शासकीय भूमि
0.20 6
6.95 7
12
0.24 16
0.32 23
0.19 25
0.05
0.52 27
47
19.53
0.29 41
42
0.89
0.91 46
51
0.31
0.78 53
54
0.35
0.20 69
0.26 70
71
0.20 73
0.75
0.32 74
77
0.43 131
0.20 141
0.43 148
0.60
(2)
(1)
0.71
149
0.13
181
0.08
185
0.05
189
0.15
216
0.04
217
0.05
222
0.20
224
0.09
240
0.09
242
0.05
244
0.02
245
0.09
264
0.18
265
0.09
266
0.10
267
0.27
269
0.28
281
0.27
289
0.14
468
0.05
508
0.02
512
0.06
513
0.07
519
0.02
529
0.31
535
536
0.28
538
0.16
0.41
539
0.04
541
0.07
544
549
0.08
0.04
552
0.06
555
0.06
558
567
1.13
576
6.34
0.10
581 2768
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(2) (1)
587
0.04 591
0.10 600
0.06 612
0.02
0.06 614
617
0.03
0.10 618
624
0.04 625
0.05 626
0.10 635
0.13
0.08 637
0.21 644
0.15 647
0.02 649
653
0.05 656
0.14
0.18 657
664
0.04
0.02 666
669
0.16 675
0.03 683
0.04 685
0.04 695
0.04
0.22 697
714
0.17 715
0.04
0.02 718
720
0.09 721
0.15 722
0.16
0.74 723
1.15 724
0.17 729
742
0.02
(2)
(1)
0.02
744
0.66
792
794
0.39
0.56
798
0.17
804
0.44
817
818
0.05
0.05
819
851
0.56
0.05
1002
0.06
1006
0.10
1008
43
2.92
0.23
44
1.95
45
2.05
90
0.12
261
0.34
271
272
0.08
0.10
273
0.40
274
279
0.07
0.45
283
0.50
285
0.05
325
0.27
327
470
0.09
0.11
522
5.04
1290
0.09
1291
5.40
1292
0.83
1289
1.60
1287
0.68
1285
0.44
1294
0.05
1303 भाग 1 ]
2769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
(1)
(2)
1304
0.67
0.05
1286
1288
0.81
705
0.08
0.03
740
750
0.25
762
0.02
854
0.05
894
0.02
897
0.05
908
0.07
0.30
911
1000
1.05
0.06
1012
1019
1.27
0.06
440
280
0.98
282
0.30
713
0.05
738
0.04
772
0.60
801
0.03
0.06
824
998
0.20
1
0.53
2
0.20
43
1.50
0.23
44
45
5.90
46
0.61
1296
0.08
1297
11.82
304.37
कुल भूमि
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कीटखेडी मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2012
प्र. क्र. 2- अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- नरेलाशंकरी
(घ) कुल रकबा-2420 वर्गफिट
हेक्टेयर में
(2)
खसरा नं. (1)
0.0225
155 , 154/10/1
0.0225
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 132 के. वी. एवं 220 के. वी. एच. टी. लाईन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त टावर लगाने के लिये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012
क्र. D- 2965-दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उप संचालक, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. की सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 1 नवम्बर 2010 से 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 11 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 25 जून 2012
क्र. C-5138-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब(एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 29 मई 2012 के अनुसार प्रदान कीजाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 23 जून 2012
क्र. D - 2959-दो-3-66-2011.- श्री एस.के . अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 मई से 7 जून 2012 तक ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन -पत्र दिनांक 22 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2961- दो- 3-420-80- भाग दस.-श्री ओ.पी. दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सतासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्सीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री ओ. पी . दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा का नियुक्ति दिनांक. : 8-3-1978 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-5-2012 3. नियुक्ति दिनांक 8-3-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 9 वर्ष
4. दिनांक 10-3-1987 से : 25 वर्ष 2 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 9×15-135 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता : 25-24-12 × 15 =180 दिन.
भाग 1 ]
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
टीप.-खण्ड माह की अवधि यदि : 1 ×7=7 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 322दिन
: 135दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
: 187 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897 - इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 5103-दो-2-34-2010.-श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 09 से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5105-दो- 2-14-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2771
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5107-दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 02 से 04 अप्रैल 2012 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 05 से 13 अप्रैल 2012 तक नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-5109-दो- 2-43-2011 . श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2012 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून से 4 जुलाई 2012 तक बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5111-दो- 2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 29 मई से 7 जून 2012 तक दस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के सात होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिए उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल 2772
के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 -इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
जबलपुर दिनांक 25 जून 2012
क्र. C- 5136-दो- 2-29-2009.- श्री शम्भू दयाल दुबे , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इन्दौर को दिनांक 20 से 30 जून 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5140-दो- 2-33-2010. श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C -5142- दो- 2-42-2010.- श्री एस. एन . शर्मा , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 7 मई से 11 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मई
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
2012के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन . शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-5144-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 15 मई से 20 मई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 से 26 मई 2012 तक छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5146- दो -2-22-2008.- श्री आर. के. जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 16 से 21 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई के एवं पश्चात् में दिनांक 22 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
2773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. C-5148-दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 8 मई 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 26 जून 2012
क्र. C-5180-दो- 3-55-2006.- श्री भरत पी. माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 मई 2010 से 30 अप्रैल 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 28 जून 2012
क्र. C- 5104-दो- 2-5-2006. श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 3 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-5107- दो-2-14-2005. श्री आर.बी.एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 28 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5109- दो- 2-11-2009.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 जून 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर दिनांक 29 जून 2012
क्र. C- 5153-दो-2-6-2012.- श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. /ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :
(1 ) दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 से 18 जून 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. / ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए.डी.जे./ ओ.एस.डी. (निरीक्षण एवं सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
2774
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2012
जबलपुर , दिनांक 27 जून 2012
क्र. 671 - गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) .--- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, मुरैना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, को मुरैना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक, श्री दिनेश कुमार नायक, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 28 जून 2012
क्र. 677- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग - ए) शुद्धि- पत्र.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 671 - गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग -ए ) , दिनांक 27 जून 2012 के पैरा-3 की प्रथम पंक्ति के शब्द " होने तक " के स्थान पर " होने पर " पढ़ा जावे.
सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 30 जून 2012
क्र. D- 3153.- श्री एस .के. साहा , रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/ नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2012 तक दो माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी-2906 , जबलपुर दिनांक 30 नवम्बर 2011 , आदेश क्र. बी-637 , जबलपुर दिनांक 29 फरवरी 2012, आदेश क्र. डी-1590, दिनांक 29 मार्च 2012 एवं आदेश क्र. सी-3465, दिनांक 26 अप्रैल 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र. C- 5214- दो-2-6-2012 .- श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, ए.डी.जे. /ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 2 जून 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर दिनांक 2 जुलाई 2012
क्र. C-5216-दो- 3-35-2011.- श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ,
एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.