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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2012- श्रावण 5 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2012
क्र. ई- 5-560- आयएएस लीव- 5- एक- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 23 जुलाई से 4 अगस्त 2012 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 जुलाई एवं 5 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश की अवधि में श्री एस . पी . परिहार , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं आयुक्त
2909
पर्यटन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.पी.एस. परिहार, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
2910
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. ई - 5-670 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को इस विभाग के आदेश क्र. ई 13-75-2011-5- एक, दिनांक 11 जून 2012 द्वारा दिनाकं 24 जून से 20 जुलाई 2012 तक Duke यूनिवर्सिटी USA में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान की गई है, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 21 से 24 जुलाई 2012 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2012
क्र. ई- 5-547 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 द्वारा दिनांक 27 से 30 जून 2012 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 जून से 2 जुलाई 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई - 5-857 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया, जे. पी . आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा दिनांक 25 मई से 15 जून 2012 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब * उन्हें दिनांक 25 मई से 23 जून 2012 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. ई - 5-739- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस. , प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश को दिनांक 21 से 26 मई 2012 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. ई- 5-544- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 23 से 25 जुलाई 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुभार श्रीवास्तव , भाप्रसे कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कमिश्नर भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-544- आयएएस लीव- 5- एक. - श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस. , कमिश्नर , भोपाल संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2012 द्वारा दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक, पांच दिन का स्वीकृत एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
2911 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2012
दिनांक 29 मई 2012 द्वरा दिनांक 12 से 23 जून 2012 तक, बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 12 से 21 जून 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई - 5-577- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2012 द्वारा दिनांक 4 से 21 जून 2012 तक, अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें अब दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-850- आयएएस लीव- 5 - एक. श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर जिला धार को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2012 द्वारा दिनांक 18 जून से 7 जुलाई 2012 तक, बीस दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ' कार्मिक'.
क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , तत्का. कलेक्टर जिला छतरपुर को समसंख्यक आदेश
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-248-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
अध्यक्ष राजस्व मण्डल 1 श्रीमती स्नेहलता कुमार ( 1979 ) , भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
वि.क.अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार.
संभागीय आयुक्त
सचिव, मानव अधिकार आयोग , भोपाल.
2 श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर.
सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग .
3 श्री अश्विनी कुमार राय ( 1990 ) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स का अतिरिक्त प्रभार.
4
श्रमायुक्त,
श्री संजय दुबे ( 1993 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
2912
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(2)
(3)
(1)
(4)
पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश.
5 श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) , आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
6
आयुक्त- सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश .
श्री उमाकांत उमराव ( 1996 ) , सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार .
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल .
7 राघवेन्द्र सिंह ( 1997 ) , कलेक्टर, इन्दौर.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8 श्रीमती एम. गीता ( 1997 ) , कलेटर, उज्जैन.
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स का अतिरिक्त प्रभार.
9 श्रीमती मधु खरे ( 1997 ) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.
सचिव, लोक सेवा आयोग , मध्यप्रदेश , इन्दौर .
कलेक्टर, इन्दौर
10 श्री आकाश त्रिपाठी ( 1998 ) , अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग .
11
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता ( 1998 ) , कलेक्टर, देवास .
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग .
12 श्री आर. के. शर्मा ( 1998 ) , कलेक्टर, रतलाम .
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
13 श्री केदार लाल शर्मा ( 1999 ) , सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल.
14 श्री संतोष कुमार मिश्रा ( 1999 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग .
कलेक्टर, सीहोर
15 श्री कवीन्द्र कियावत ( 2000 ) , कलेक्टर, खण्डवा.
2913 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(1)
(4)
(3)
(2)
कलेक्टर, देवास
16 श्री एम. के. अग्रवाल (2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
कलेक्टर, खण्डवा
17 श्री नीरज दुबे ( 2000 ) , कलेक्टर, शहडोल.
कलेक्टर, धार
18 श्री सी. बी. सिंह (2001 ) , कलेक्टर, विदिशा .
कलेक्टर, उज्जैन
19 श्री बी. एम. शर्मा ( 2001 ) , . कलेक्टर, धार.
20 श्री एन. एस. भटनागर ( 2001 ) , कलेक्टर, उमरिया.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.
कलेक्टर, शहडोल
21 श्री अशोक कुमार भार्गव ( 2002 ) , कलेक्टर, अशोकनगर.
कलेक्टर , विदिशा
22 श्री आनन्द कुमार शर्मा ( 2002 ) , अतिरिक्त संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
कलेक्टर, उमरिया
23 श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय ( 2002 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.
24 श्री संजय गोयल ( 2003 ) , कलेक्टर, सीहोर.
कलेक्टर, रतलाम
25 श्री राजीवचन्द्र दुबे ( 2003 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
26 श्रीमती जी. व्ही . रश्मि ( 2005 ) , कलेक्टर, डिण्डोरी.
कलेक्टर, डिण्डोरी
27 श्री नागर गोजे मदान विभीषण ( 2007 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर , (विकास ) हरदा.
कलेक्टर, अशोकनगर
28 श्री भोंडवे संकेत शांताराम ( 2007 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर, (विकास ) सिवनी.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे ( 1979 ) , वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनानंद दुबे , भाप्रसे ( 1996 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग केवल आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार भाप्रसे ( 1989 ) द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय , भाप्रसे ( 1991 ) , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग केवल सचिव , मानव अधिकार आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र सिंह ( 1997 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व संग्रहालय प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) उपरोक्तानुसार श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे ( 1998 ) द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह मण्डल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल केवल आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 6 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) द्वारा पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) आयुक्त, बजट एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक केवल पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(7) उपरोक्तानुसार श्री एन. एस. भटनागर, भाप्रसे ( 2001 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) जबलपुर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1997 ) , संचालक, कौशल विकास, जबलपुर तथा अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग केवल अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 8 ) उपरोक्त तालिका ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी जिन्हें कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 11-7-2012 को अनिवार्यतः कार्यमुक्त होकर विधान सभा सत्र आरंभ होने के पूर्व दिनांक 14-7-2012 को कलेक्टर की नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें.
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जून 2012
क्र. एफ 16-149-2012-2-चौंतीस.- राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं मलजल निकास व उपचार के क्रियान्वयन संचालन /संधारण एवं समन्वय के लिए " मध्यप्रदेश जल निगम" का गठन करता है:-
2. निगम के प्रमुख उद्देश्य परिशिष्ट " अ " में दर्शाए अनुसार हैं.
3. निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालकगण परिशिष्ट " ब " में दर्शाए अनुसार है.
4. शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया जायेगा.
5. निगम के कार्य- कलापों के संचालन हेतु निगम निधि की स्थापना की जावेगी . राज्य शासन से चालू वित्त वर्ष (2012-13 ) में मध्यप्रदेश शासन द्वारा रुपये 25.00 करोड़ की राशि निगम निधि में अंतरित की जावेगी भविष्य के लिये निधि की राशि राज्य शासन , भारत शासन , या शासन के निकाय , अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से प्राप्त की जा सकेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम , मुख्य सचिव.
6. यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधनों के अंतर्गत पंजीकृत होगा. निगम स्वीकृत पद संरचना के साथ कार्य शुरू करेगा जिनकी सेवायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य शासकीय विभाग / शासकीय निकायों से प्रतिनियुक्ति पर ली जाएंगी एवं आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी.
7. प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन इकाई एक समय में रुपये 200.00 करोड़ तक की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सक्षम होगी एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त परियोजना इकाइयों का गठन किया जा सकेगा.
8. प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक विभाग के परिक्षेत्र स्तर पर एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
9. राष्ट्रीयकृत बैंक में निगम एवं परियोजना इकाई के खाते खोले जाएंगे जो निगम के किन्हीं दो अधिकारियों के हस्ताक्षर से संचालित होंगे.
10. मध्यप्रदेश जल निगम के लिये नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नवीन बजट हेड खोला जाएगा.
11. निगम एवं पेयजल परियोजना इकाई की संरचना अनुसार पदों का विवरण परिशिष्ट " स " अनुसार है . ये पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर पूर्ति किये जाएंगे .
भाग 1 ]
2915
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
12. ग्राम स्तर पर ग्रामीणों की जन सहभागिता योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन संधारण में सुनिश्चित करने हेतु अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जावेगा.
13. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित, क्रियान्वित समूह नलजल योजना ग्राम पंचायत एवं विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सहमति के आधार पर निगम को हस्तांतरित की जा सकेंगी.
14. निगम मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कार्य संपादित करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मिश्रा , सचिव.
परिशिष्ट " अ " कार्पोरेशन के प्रमुख उद्देश्य
1. राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करना.
2. शहरी /नगरीय/ग्रामों की नलजल योजनाओं की पकिल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन , निविदा प्रपत्र निर्माण , निविदाएं आमंत्रण , कार्यादेश , क्रियान्वयन , पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण.
3. भू- गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive ) उपयोग सुनिश्चित करना.
4. राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना.
5. नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना.
6. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों जिसमें ऋण भी शामिल होगा की व्यवस्था करना.
7. पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय , राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना.
8. पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्यस्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना.
परिशिष्ट " ब " संचालक मण्डल
अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश
उपाध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
उपाध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास.
उपाध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.
उपाध्यक्ष मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन,
संचालक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
संचालक
संचालक प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
संचालक संचालक प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशास एवं विकास विभाग प्रमुख सचिव/ सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
सचालक सचालक प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
परिशिष्ट " स " कार्पोरेशन एवं पेयजल परियोजना इकाई की संचरना अनुसार पदों का विवरण
पद
संख्या (3) क्र. (1)
(2)
01 प्रबंध संचालक
1
2 मुख्य अभियंता 01
06 3 अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
01 4 संयुक्त संचालक ( कोष एवं लेखा )
04 5 उप संचालक (कोष एवं लेखा )
06 6 लेखापाल
01 7 महाप्रबंधक ( जनसहभागिता )
04 8 प्रबंधक ( जनसहभागिता )
10 9 सहायक यंत्री
10 18 उपयंत्री
11 निज सचिव/निज सहायक 04 12 कम्प्यूटर आपरेटर 22
31 13 भृत्य
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2012
क्र. एफ -1 (ए) -393-88- ब -2 ( दो ) . श्री राजेन्द्र मिश्रा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग , भोपाल को दिनांक 19 जुलाई से 1 अगस्त 2012 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 अगस्त 2012 के जप्त अवकाश के लाभ के साथ स्त्रीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा 2916
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के तृतीय वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अकेले गृह नगर भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2012
क्र. एफ -1 ( ए) -98-2008- ब-2-दो. श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दिनांक 25 से 30 जून 2012 तक, छः दिवस के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24 जून एवं 1 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले अमरनाथ ( जम्मू कश्मीर ) अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
स्वयं 1. श्री आकाश जिंदल
पत्नी 2. श्रीमती रूचिका जैन जिंदल
पुत्री 3. कु. आरणा जिंदल
क्र. एफ-1 ( ए) -145-90- ब-2- दो. श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 79/2012 , दिनांक 22 जून 2012 द्वारा दिनांक 16 एवं 17 अगस्त 2012 तक, दो दिवस का आकस्मिक अवकाश दिनांक 15, 18 , 19 एवं 20 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है . राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में सपरिवार गृहनगर यात्रा के बदले में जम्मू कश्मीर की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री अरविन्द कुमार
2. श्रीमती संदीप कौर
पत्नी
पुत्र 3. कबीर कुमार
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकर ग/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
भोपाल , दिनांक 18 जुलाई 2012
क्र. एफ -1 (ए) -347-85- ब-2 ( दो ).- श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक विसबल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 13 अगस्त से 11 सितम्बर 2012 तक, कुल 30 दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया है .
(2 ) श्री आर. के. शुक्ला , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मुख्या. ) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शुक्ला , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक विसबल , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक विसबल, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. शुक्ला, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2012
क्र. एफ-1 (ए) -124-2004- ब-2 (दो ).- राज्य शासन द्वारा स्व. श्री आदित्य दुबे, भापुसे, तत्कालीन सेनानी 23 वी वाहिनी, विसबल भोपाल को दिनांक 21 मई से 2 जून 2012 तक, कुल बारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकश खाते से 24 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में स्व. श्री आदित्य दुबे , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2012
क्र. एफ. 1 ( बी ) 55-2012- बी- 4.- राज्य शासन , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से भाग 1 ]
संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100 + 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है: - क्र.
2917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(1)
(2)
(3) 10
10
श्री परमाल सिंह मेहरा , सिद्धेश्वर नगर गली नं . 4 के सामने मुरार, ग्वालियर (म. प्र. ) .
11
11
अभ्यर्थी का नाम एवं पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(2)
(1)
(3) 1
1
श्री आलोक कुमार शर्मा, सिटी कोतवाली पूर्वी धवारी गली नं. 5, सतना ( म. प्र. ) .
2
2
सुश्री हेमलता अग्रवाल, पुत्री श्री सत्यनारायण अग्रवालं, नई मण्डी नानक खेड़ी, गुना ( म. प्र. ) .
3
3
श्री संतोष कुमार डेहरिया, म. न. 2468, राईट टाउन जबलपुर, (म. प्र.) 482002.
12
12
सुश्री प्रियंका डुडवे , 332 रश्मि अर्पाटमेन्ट , फ्लेट नं . 202 भंवरकुआ चौराहे के पास , इन्द्रपुरी कॉलोनी थाना भवंरकुआ इन्दौर (म. प्र. ).
13
13
श्री मनोहर सिंह बारिया , आबकारी , उप. निरी. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी , खरगौन, (म. प्र. ) .
सुश्री वंदना चौहान , आशपुर तह.
हरसूद खंडवा-450124 (म. प्र.)
4
4
सुश्री चंचल नागर, 8/650 बजरंग नगर, उरहट थाना सिविल लाईन, रीवा ( म. प्र.) .
5
5
श्री संजीव कुमार पाठक, श्री महेश कुमार शर्मा, गली नं. 1 नहर गली , माता रोड, नाका चन्द्रवदनी थाना झॉसी रोड जिला ग्वालियर (म. प्र.) 474009 .
6
6
सुश्री सौम्या जैन, 32 रेडियो कॉलोनी रेसीडेन्सी क्षेत्र इन्दौर (म. प्र. ).
7
7
सुश्री रश्मि गुप्ता ROSE - 233 न्यू मीनाल रेसिडेन्सी, जे. के. रोड, भोपाल-462024.
8
8
श्री देवेन्द्र कुमार यादव , तहसीलदार, निवास कुक्षी, थाना कुक्षी, जिला धार ( म. प्र.).
9
9
सुश्री नीतू विश्वकर्मा द्वारा श्री बी.एल. विश्वकर्मा , म. नं. 1739 पुराना कंचनपुर, पोस्ट आफिस के पास, आधारताल जबलपुर, म. प्र.-482004 .
( 2 ) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त मानी जायेगी.
(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.
(4 ) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
( 5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व तौर पर वसूल की जावेगी.
(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.
2918
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
( 8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिए वे उत्तरदायी होंगे . " बाण्ड" का प्रारूप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
( 9 ) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में. सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
( 10 ) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .
( 11 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. वैष्णव , अवर सचिव.
चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2012
क्र. एफ-30-1-2000-1- पचपन. राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. अशोक खण्डेलवाल, डीन , कालेज आफ डेन्टल साइन्सेस , राउ , इन्दौर के स्थान पर डॉ. आलोक पुरोहित, डेन्टल सर्जन , प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय चिकित्सालय , घास मंडी, ग्वालियर को मध्यप्रदेश राज्य दन्त परिषद्, इन्दौर में डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 21 ( ई ) के अन्तर्गत सदस्य मनोनीत करता है.
( 2 ) डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 27 ( 1 ) के प्रावधान अन्तर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा राज्य शासन के प्रसाद तक जो भी पहले हो, निर्धारित रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अस्मिताभागवत, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2012
फा. क्र. 1 - बी- 10-04- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2004 के द्वारा, श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला मंदसौर को नियुक्त किया गया था.
श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला मंदसौर की आयु 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें राज्य शासन विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012
फा. क्र. 17 ( ई ) 100-2004- इक्कीस ब ( दो ) दिनांक 31 अगस्त 2004 द्वारा श्रीमती ललिता शर्मा, अधिवक्ता/नोटरी , निवासी वन विभाग के सामने , मंगलभवन , जिला सीधी , मध्यप्रदेश को जिला मुख्यालय , सीधी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण , जिला मुख्यालय, सीधी में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 155-2005- इक्कीस- ब (दो) .-दिनांक 4 जून 2005 द्वारा श्री आनन्द बहादुर सिंह बघेल, अधिवक्ता/नोटरी, निवासी ग्राम पडुखरी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश को जिला मुख्यालय , सीधी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण , जिला मुख्यालय, सीधी में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 369-2006- इक्कीस ब (दो ) .- दिनांक 8 जून 2006 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद गर्ग , अधिवक्ता/नोटरी, निवासी ग्राम कोल्हूडीह, थाना कमर्जी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश को जिला मुख्यालय , सीधी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, जिला मुख्यालय , सीधी में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.
2919 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2012
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब( एक )-2102-12 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985. ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः--
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
अनुक्रमांक (1)
विशेष न्यायालय
(3)
(2)
नरसिंहपुर . ".
नरसिंहपुर
" 35. श्री एस. के. तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , नरसिंहपुर.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 2102-12 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 17th April 1998, namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification in the Schedule , for serial number 35 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
Special Court
(3)
Local area/Session division (4)
Name and Designation of the Judge (2)
S. No. (1)
"35.
Narsinghpur ." .
Narsinghpur .
Shri S. K. Turkar , Special Judge , Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Narsinghpur.
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
2920
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2012
फा. क्र. 1 - अ- 3-03- इक्कीस - ब ( दो ) . राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता जिनका कार्यकाल दिनांक 15 जुलाई 2012 तक का था, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 16 जुलाई 2012 से 15 अगस्त 2012 तक की वृद्धि करता है : -
महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
क्रमांक (1)
अधिवक्ता का नाम (2)
1
श्री प्रशांत सिंह
पद (3)
गतनियुक्ति दिनांक (4)
15-7-2011
अतिरिक्त महाधिवक्ता
2
15-7-2011
उप महाधिवक्ता
श्री कुमरेश पाठक
3
15-7-2011
उप महाधिवक्ता
श्री पुरुषेन्द्र कौरव
4
15-7-2011
उप महाधिवक्ता
श्री राहुल जैन
5
शास. अधिवक्ता
श्री सुदेश वर्मा
6
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
श्री रोहणी प्रसाद तिवारी
7
श्री विवेक अग्रवाल
15-7-2011
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
8
शास. अधिवक्ता
श्रीमती शीतल दुबे
9
श्री उमेश पाण्डे
15-7-2011
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
10
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
श्री एस. के. कश्यप
11
शास . अधिवक्ता
श्री एस. एस. बिसेन
12
श्री अशोक चौरसिया
15-7-2011
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
13
श्रीमती निर्मला नायक
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
14
श्री शिवमोहनलाल
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
15
शास. अधिवक्ता
श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जैन.
16
15-7-2011
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्री पियुष धर्माधिकारी
17
श्री योगेश दांडे
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
अति. महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
क्रमांक (1)
अधिवक्ता का नाम (2)
1
पद (3)
नियुक्ति दिनांक (4)
15-7-2011
अतिरिक्त महाधिवक्ता
श्री मनोज द्विवेदी
2
उप महाधिवक्ता
श्री बनवारीलाल यादव
3
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
श्री दीपक रावल
4
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्री शिवदत्त बोहरा
5
15-7-2011
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्री सी. एस. कर्णिक
6
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्री मुकेश परवाल
7
श्री प्रमोद मीठा
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
8
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
श्री भुवन देशमुख
9
शास . अधिवक्ता
श्री रघुवीर सिंह चौहान
10
15-7-2011
15-7-2011
उप शास. अधिवक्ता
श्री लड्डुलाल शर्मा
11
उप शास . अधिवक्ता
श्री राघवेन्द्र सिंह बैस
15-7-2011 भाग 1 ]
2921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
अति. महाअधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
क्रमांक (1)
अधिवक्ता का नाम (2)
1
पद (3)
गत नियुक्ति दिनांक (4)
15-7-2011
अतिरिक्त महाधिवक्ता
श्री एम. पी . एस . रघुवंशी
2
15-7-2011
उप महाधिवक्ता
श्री विवेक खेड़कर
3
श्री आर. पी. राठी
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
4
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्री मुकेन्द भरतद्वाज
5
श्री प्रवीण निवासकर
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
6
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
श्रीमती निधि पाटनकर
7
श्री प्रवल प्रताप सोलंकी
शास. अधिवक्ता
8
श्री राघवेन्द्र दीक्षित
15-7-2011
शास . अधिवक्ता
9
श्री बी. के. शर्मा
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
10
श्री भगवान राज पांडे
15-7-2011
15-7-2011
शास. अधिवक्ता
11
श्री प्रमोद पचौरी
15-7-2011
उप शास . अधिवक्ता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा , सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
वित्त विभाग
( आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2012
क्र. एफ- 11-02-12 आनीविइ- चार. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. ए- 3-06-2012- एक ( 1 ) , दिनांक 6 जून , 2012 द्वारा डॉ. ढालसिंह बिसेन, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग , मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है.
2. राज्य शासन , एतद्वारा अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय सुविधाएं में एवं परिलब्धियां मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 8 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ता ) नियम, 1994 के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित करता है:-
विवरण (2)
दर (3) स. क्र. (1)
1 मानदेय
रु. 6000/- ( मासिक) 2 सत्कार भत्ता
रु. 7000/- ( मासिक ) 3 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता
राज्य शासन के ए- श्रेणी के अधिकारियों की भांति. 4 किराये के आवास की सुविधा रु. 20,000/- (मासिक) 3. उपरोक्त के अलावा अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 11-36-2003- नियम- चार, दिनांक 4 फरवरी , 2006 के साथ संलग्न परिशिष्ट के क्रम संख्या ( 9 ) निजी स्टाफ को छोड़कर अन्य सुविधाएं परिपत्र के दर्शाये अनुसार सीमा एवं प्रतिबंधों/मापदण्डों के अध्याधीन देय होगी.
4. उपरोक्त प्रावधान डॉ. ढालसिंह बिसेन , अध्यक्ष , राज्य वित्त आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अर्थात् 15 फरवरी 2012 से देय होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपन के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी , आयुक्त बजट एवं सचिव.
2922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
कार्यालय, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर
राजभवन , भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2012
क्र. एफ- 1-2-12- रा. स./यू. ए. 1/1110.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
1.
समिति के चेयरमेन
डॉ. बलदेव सिंह ढिल्लन,
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित कुलपति,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना-141004.
2.
समिति के सदस्य
श्री अरबिन्द भदौरिया,
विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित.
विधायक,
वार्ड क्र. 19 , हाउसिंग बोर्ड कालोनी के
निकट, भिण्ड ( म. प्र. ) .
3
समिति के सदस्य
राज्य सरकार ,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
मध्यप्रदेश
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग द्वारा नामांकित.
मंत्रालय, भोपाल.
2. महामहिम कुलाधिपति के द्वारा डॉ. बलदेव सिंह ढिल्लन को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
2923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 18 जून 2012
प्र. क्र. 6 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि ( हे. में ) (4) राजनगर
0.706 छतरपुर
कुरेला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजनगर.
उर्मिल पुल के राजनगर तरफ पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल पुल के राजनगर तरफ पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 जून 2012
प्र. क्र. 125 -अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(4)
(3)
पन्ना गुनौर मुढ़िया निजी भूमि 9.34 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 9.34 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2924
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
प्र. क्र. 126- अ- 82- वर्ष 2011-12 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(4)
(1)
(6) (3)
(5)
पन्ना
नयागांव
गुनौर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 3.61 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.83 है. कुल रकबा 4.44 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 127- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(5)
(1)
(3)
(4)
(6) पन्ना गुनौर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
भितरीमुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
गंजखाई हार ग्राम गंज.
निजी भूमि 0.82 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.48 है . कुल रकबा 1.30 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 128- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
2925
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(5)
(6) पन्ना गुनौर गुनौर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गुनौर तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 2.05 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 2.05 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 130-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(5)
(6) पन्ना अमानगंज मेहगवांखुर्द
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 4.30 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.70 है. कुल रकबा 5.00 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 131- अ-82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4)
(6)
(5)
पन्ना अजयगढ़ रायपुर टपरियन
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 5.26 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा
रायपुर तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
5.26 है .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2926
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
प्र. क्र. 132 - अ-82- वर्ष 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :---
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना अमानगंज द्वारी
संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 3.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 हे. कुल रकबा 3.50
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 139 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
पन्ना
पडरहा
अजयगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बरहेपुर तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.96 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.96
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 27 जून 2012
क्र. 1153 - भू-अर्जन- 2012- प्र . क्र. 27-अ- 82-2011-12- कले. प्र.क्र. 31/अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 2927 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
0.625
बड़वानी
बड़वानी
धमोड़ी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर जिला बड़वानी.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना के पहुंच मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प. /शहीद भीमा नायक सागर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 29 जून 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-635 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
पिछोर
शिवपुरी
पड़रा
(4) खसरा नं 108
0.161
प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत चन्देरी पिछोर रोड से पड़रा तक सड़क निर्माण कार्य.
महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स. विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1 , शिवपुरी म.प्र .
कुल योग
0.161
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2928
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-1281.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
खसरा नंबर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हे . में )
(2)
(3)
(4)
(5) (1)
401
0.03 शिवपुरी
कूड़ा पाडौन
कोलारस
393
0.23
391
0.27
0.05
432
456
0.10
0.05
427
402
0.26
403
0.04
392
0.03
0.06
390
389
0.05
434
0.10
433
0.09
1.36
कुल योग .
(6)
(7)
गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शिवपुरी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-1293.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
खसरा नंबर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
151 कोलारस
1.32 शिवपुरी
गुरीला
24
0.15
25
0.12
27
0.16
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शिवपुरी.
गुरीला तालाब निर्माण हेतु/ गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
36
0.19
11
0.14
0.06
12
14
0.04
16
0.08
17
0.03
18
0.11
0.10
19
कुल योग .. 2.50
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-12-1287.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
का वर्णन
भू-अर्जन हेतु
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नंबर
प्रस्तावित
रकबा ( हे. )
(1)
(3)
(5)
(7) (2)
(4)
(6)
कोलारस
129
0.16
राजगढ़
शिवपुरी
401
0.13
गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शिवपुरी .
403
0.12
398
0.12
0.53
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 7 जुलाई 2012
क्र. 3150 - भू-अर्जन-2012- प्रकरण क्र. 05-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित 2930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4) रतलाम
ताल
तीनों ग्रामों का कुल 1.454
चारखेड़ी खराबड़ी बरखेड़ाखुर्द
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.
बरखेड़ाखुर्द तालाब निर्माण कार्य में स्पील चेनल एवं छुटे गये सर्वे नंबरों की निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 10 जुलाई 2012
क्र. भू.अ.अ.- 2011-12- प्र. क्र. 04-अ-82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(2)
(4)
0.04 दमोह हटा
सिलापरी हारट
बटियागढ़
0.43 योग .. 0.47
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर .
हटा-फतेहपुर- रजपुरा- सिलापरी -बाजना- दरगुवा के मार्ग निर्माण में आने भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2931 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 10 जुलाई 2012
क्र. 4824- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि, राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) अर्जित की जाने वाली
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
चौरई ग्राम नवेगांव
छिंदवाड़ा
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर (महाराष्ट्र).
01.567 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) .
छिन्दवाड़ा - नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
मकरिया, ब.नं. 215, प.ह.नं. 36, रा. नि. मं. चौरई .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4825 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित 2932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि, राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(6) (3)
(5)
(4)
चौरई
छिन्दवाड़ा
उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , नागपुर (महाराष्ट्र).
04.214 (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) .
छिन्दवाड़ा- नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
ग्राम - सिहोरामाल ब. नं . 290, प.ह.नं. 40. रा. नि. मं. चौरई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 4826 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
चौरई
छिन्दवाड़ा
उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे , नागपुर (महाराष्ट्र) .
05.802 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) .
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
ग्राम-चौरई ब. नं. 93, प.ह.नं. 34 रा. नि. मं. चौरई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 190 री - भू-अर्जन- 2012-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
धार
0.205
निम्बोला
धरमपुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) सरदार सरोवर परियोजना (अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा . इ.सा. परि. सं. क्रमांक -2 , धरमपुरी
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 , धरमपुरी , जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 16 जुलाई 2012
क्र. 70- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4) धार
107.92
चिखल्दा
कुक्षी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी.
सरदार सरोवर परियोजना (अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 17 जुलाई 2012
क्र. 2185- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
4.53
कंधवार
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) तिवरियान टोला माइनर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2187- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.54
सजहा
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) सजहा माइनर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. 2189 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :--
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.44
कोटा
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डिठौरा माइनर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2191 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी
1.59 रामपुर नैकिन नौढ़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर
सजहा माइनर निर्माण हेतु सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2193 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि 2936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग
क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.06 सीधी
सिहावल जमुई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अतरैला सब - माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2195- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(3)
(4) (2)
(1)
सीधी
2.27 सिहावल कोरौली कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अतरैला सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2197 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.59 सिहावल कोरौली खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अतरैला सब - माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2199 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4)
अतरैला
सीधी
सिहावल
0.24
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की अतरैला सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2201 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 2938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.86 चुरहट बड़खरा 740
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बड़खरा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2203 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
2.18 चुरहट बड़खरा 740
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बड़खरा सब- माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2205 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश भाग 1 ]
2939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
लगभग जिला
तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
1.28 चुरहट बड़खरा 739
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बड़खरा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2012
पत्र क्र. 226 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुका
लगभग क्षेत्रफल (निजी) (हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) मऊगंज
रीवा
1. बरयांकला
0.346
योग .. 0.346
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
मदरावल तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मदरावल तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम - बरयांकला नहर निर्माण हेतु. ( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 27 जून 2012
प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12- क्र. 1155 - भू- अर्जन- नहर- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- खड़की
(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.231 हेक्टर .
खसरा नं.
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
27/6
0.737
0.372
27/7
27/8
0.332
29
0.920
31/2
0.980
0.430
32/1
0.020
32/3, 33/3
37/3
0.175
37/4
0.220
0.240
37/5
38/1
0.790
38/2
1.160
38/3
0.670
0.410
43/2, 43/3
43/4
1.619
0.565
60/2, 61/1/1
61/1/2
0.400
0.165
62/2, 170/3
(2)
(1)
63/3
0.005
63/7
0.090
0.630
63/8
64/1
0.335
65/1
0.770
65/2
0.010
65/3
0.470
65/4
0.200
68/1
0.075
68/3
0.121
68/4
0.073
0.650
69/1
101/33
0.405
69/2
0.910
69/3
0.170
69/4
0.060
0.950
71/2, 72
0.170
91/1 , 91/10
122/3/1/2
0.065
0.035
91/6 , 91/8
0.125
122/3/1/1
122/3/1/3
0.022
95/1क
0.930
0.015
95/3
0.250
95/4
97
0.610
0.040
101/3 , 101/8
2.300
98/1
98/2
0.350
0.283
101/40
0.800
100 , 101/2
101/14
1.157
0.450
101/15 , 101/16
101/39
0.162
103/3
1.310
103/4
0.020
103/5
0.205
103/6
0.235
0.760
105/2 भाग 1 ]
2941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(1)
(2)
105/1
0.740
106/1
0.076
106/2
0.240
106/3
0.235
0.076
106/4
106/5
0.076
106/6
0.090
107/1
0.160
107/2
0.130
0.090
107/3 , 109/3
110
0.315
107/4
0.030
109/1
0.080
109/4
0.140
0.075
109/2
112/2
0.275
112/3
0.140
112/4
0.150
115/1
0.230
115/2
0.300
118/1
0.235
118/2
0.215
130/1/1
0.330
130/1/2
0.165
130/5
0.100
160
0.065
0.325
165/1 , 165/2
165/3
0.140
167, 172/2
2.435
168/4
0.265
169
0.050
170/1
1.000
170/2
0.835
36.231
योग.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर एवं वितरण नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 जून 2012
भू-अर्जन प्र. क्र. 01 -अ-82-2010-11- शुद्धिपत्र.- पलसियापानी तालाब सिंचाई योजना के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम पलसियापानी (बोरगांव बुजुर्ग ) , तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 -अ- 82-2010-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रकाशित उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र में 13 अप्रैल 2012 को पृष्ठ क्रमांक 1439, स्थानीय क्षेत्र में पढ़े जाने वाले बहुचर्चित समाचार - पत्र स्वदेश में दिनांक 5 अप्रैल 2012 , नई दुनिया में दिनांक 5 अप्रैल 2012 तथा तहसीलदार, खण्डवा के माध्यम से आम इश्तिहार दिनांक 5 अप्रैल 2012 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि खसरा क्रमांक
खसरा क्रमांक प्रकाशनजिसमें हुआ
(3) (1)
(2)
1211/3
1211
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक. 13-4-2012 .
स्वदेश में
1211
1211/3 दिनांक 5-4-2012 .
1211/3
1211
नई दुनियामें दिनांक 5-4-2012 .
1211
1211/3 आम इश्तिहार दिनांक 5-4-2012 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 10 जुलाई 2012
प्र . क्र. 2 अ-82- वर्ष 2011-2012 - पत्र क्रमांक- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त 2942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गोटेगांव
(ग ) ग्राम- बम्हनी , प. ह. नं. 35 ( ख ) 91 , नं. ब. 365 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर.
खसरा नंबर (1) 106 में से
अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.157 योग : 0.157
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 अ- 82- वर्ष 2011-2012-पत्र क्रमांक-भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील -गोटेगांव
( ग) ग्राम- पिपरसरा , प. ह. नं . 40/61 , नं . ब. 333 (घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.120 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1) 109/6 में से
0.120 योग : 0.120
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - कुण्डा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 जुलाई 2012
पत्र क्र. 2092- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
( ग ) ग्राम- खम्हरिया तिवरियान
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.148 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
0.210 0.065 0.065 0.454 0.150
खसरा क्रमांक (1) 108 114 115 19 42 44
0.204 योग . 1.148
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम खम्हरिया तिवरियान, तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2095 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
2943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
( ग) ग्राम - उसरहा कोठार ( रामस्थान )
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.917 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
1241
0.746
1244
0.171
योग 0.917
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अन्तर्गत ग्राम उसरहा कोठार ( रामस्थान ) , तहसील रघुराजनगर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग सागर , दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. भू-अर्जन-12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
( ग ) ग्राम-मुआरबूढ़ी प. ह. नं. 26
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.79 हेक्टर.
रकबा
(हे. में)
खसरा नंबर (में से)
(2)
(1)
15
0.15
19/2
0.27
20/1
0.50
80
0.11
77/1
0.72
39/1
0.02
76
0.02
योग : 1.79
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दांयी मुख्य नहर की माईनर नम्बर 3 एल रामखेरी हेतु नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-12.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- कंजेरा, प. ह. नं. 22
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.84 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में )
(में से)
(2)
(1)
0.05
39
40
0.08
41
0.15
42/3
0.06
140/4
0.26
141
0.09
144
0.19
0.16
145/1
145/4
0.05
145/2,
145/3
0.15 2944
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(2)
(1)
155
0.05
0.18
156
0.03
159/24
योग : 1.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय की कंजेरा माईनर नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- देवरी
( ग ) ग्राम- देवरी पाठक, प.ह.नं. - 26 ( माईनर नं. 3 एल रामखेरी ) .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में )
(में से)
(1)
(2) 0.36
11
योग : 0.36
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- रायखेड़ा, प. ह. नं.- 25 ( माईनर नं.- 2 आर.
रायखेड़ा) .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हेक्टर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
( में से)
(1)
0.19
240/1
0.03
229/2
0.11
229/3
0.15
0.14
244/2
0.11
244/1
0.22
244/3, 244/4, 244/5
0.05
246/5
0.11
245/2
0.02
245/1 , 245/9 245/10, 245/12
0.03
260/1
0.03
261/1
0.49
262/2
0.02
259/1
0.19
258
0.23
290/1 , 290/2
0.07
(2) 241 0.18 242 243 0.01 245/3 0.11 257
0.07
291/1
214
0.01 योग : 2.57
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी भाग 1 ]
2945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(ग) ग्राम-टिकरिया, प.ह.नं.-30.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.21 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(में से)
(हे . में )
(1)
(2)
3/2
0.12
6
0.07
11
0.01
0.05
12
14
0.18
22/5
0.42
31
0.28
33
0.06
34
0.09
36
0.28
0.03
37/2, 37/3
73/1
0.04
73/2
0.02
79
0.01
0.07
80
80/2
0.07
81/2
0.06
82
0.02
132
0.04
133
0.01
134/1
0.02
134/2
0.01
135
0.09
136
0.09
140
0.02
141
0.01
143
0.09
145
0.15
136/243
0.24
148
0.06
149
0.06
150
0.06
209/2
0.26
0.12
178/1
योग : 3.21
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय की टिकरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - देवरी
( ग) ग्राम- मुआर खास, प.ह.नं.-23 .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा
(में से)
(हे. में)
(1)
(2)
0.02
157/1
245
0.12
0.16
246/1
250
0.02
0.16
252
0.23
253
योग : 0.77
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना की माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी 2946
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(ग ) ग्राम- रामखेरी , प.ह.नं.- 27 ( माईनर नं . 3 एल रामखेरी ) .
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.05 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(में से)
(1)
(2)
17/1
0.49
16/3
0.03
16/4
0.07
16/9
0.11
16/10
0.11
13
0.25
49/1
0.11
14
0.10
48
0.17
50/2
0.23
46/1
0.13
56/2
0.13
56/3
0.07
55/1
0.05
योग : 2.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:
अनुसूची
(1 ). भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- बिजौरा , प. ह. नं.- 29.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
0.25
48/4
योग : 0.25
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की माईनर नंबर 7 एल रीछई नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील - देवरी
(ग) ग्राम- डमरावीर , प. ह . नं.-30.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(में से)
(2)
(1)
122/1
0.07
0.02
122/3
0.10
122/4
0.29
122/5 , 122/7 , 122/8
0.05
122/10
0.02
128
132
0.16
133
0.12
150
0.08 योग : 0.91
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय की पिपरिया माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
2947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 7 जुलाई 2012
क्र. 3132- भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 04- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- ताल
(ग) नगर/ग्राम- माधोपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.395 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
1000/6
0.759
1000/8
0.291
1008/4/2
0.279
1004/5
0.885
1008/1/2/6
0.619
1003/3/2,
0.323
1004/4/2
955/4/2
0.160
0.079
955/3
कुल . 3.395
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यकता है- माधोपुर तालाब निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. एफ - 1400- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला--सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- खारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.146 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
490
0.158
491
0.696
492
0.441
0.66
493
0.474
494
495
0.802
496/1
0.142
0.142
496/2
497/1
0.101
497/2
0.097
1.141
498/1
1.141
498/2
500
0.717
501
0.024
502
0.547
0.18
503
504
0.024
505
0.166
506
0.028
507
0.014
508
0.026
509
0.441
0.283
510
511
0.073
0.061
512
513
0.097
514/1
0.121
514/2
0.114
515
0.328
0.073
516 2948
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(2)
(1)
517/1
0.178
517/2
0.356
518/1
0.583
518/2
0.583
518/2क
0.583
518/2ख
1.364
0.158
519
520
0.135
521/1
0.174
0.174
521/2
522/1
0.186
0.587
523/1
523/2
0.583
524
0.177
525
0.073
526
0.486
527
0.53
528
0.02
529
0.142
530
0.299
531
0.069
532
0.688
533
0.206
534
2.11
535
0.401
536
0.427
537/1 क
0.158
537/2ख
0.316
241
1.088
22.146
निजी खाता योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 1401 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( म. प्र. शासन/निजी खाता ) ( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-73.712 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.429
1
2
0.113
3
0.291
4/1
0.841
0.224
4/2
5
0.026
0.348
6
16
2.954
16/189
0.648
4.209
17
0.825
18
1.619
19/2
1.214
19/3
1.619
19/4
4.330
20/1
4.047
20/2
0.543
20/190
20/191
0.729
0.224
110/1
0.225
110/1 ख
110/2
0.146
111
0.348
112/1
0.316
0.158
112/1 ख
0.105
112/2
113
0.607
114
1.000
115/ 1 क/3
0.607
0.194
115/1 ख
0.101
115/1 ग
115/2
0.307
0.898
116/ 1 क भाग 1 ]
2949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(1)
(2) 116/1 ख
0.200 116/2
0.458 116/3
0.230 116/4
0.230 116/180/1
0.036 116/180/2
0.04 117/1
0.21 117/2ख
0.156 117/3
0.601 117/4
0.601 118/1
0.117 118/2
0.028 118/3
0.016 119 /1क
0.069 118/ 1ख
0.073 119/1 ग
0.073
0.210 119/2
120/1
0.218 120/2
0.389 120/3
0.061 120/4
0.218 127/1
0.765 127/2
0.769 128/1
0.065 128/2
0.065 128/3
0.045 128/4
0.02 128/5
0.024 129/1 क/1
0.141 129/ 1 ख
0.348 129/1 ग
0.348
0.174 129/ 1 घ
0.174 129/1ड़
0.324 129/2
130/1 क/1
0.350 130/ 1 ख
0.700 130/ 1 ग
0.699 130/1 घ
0.351
0.348 130/1ड़
130/2
0.560
0.113 131
132
0.045 133
0.150
(2)
(1)
134
0.053
0.328
135
136
0.065
137/1 क/1
0.243
137/1 ख
0.486
0.323
137/1 ग
0.162
137/1 घ
0.162
137/1ड़
137/2
0.324
0.809
138/1
0.805
138/2
1.153
139/1
1.157
139/2
140/1
0.798
140/2
1.214
140/2ख
0.607
0.417
141
0.160
142/1
143/1
0.901
143/2
0.482
144
0.474
145
0.202
146
0.380
147
0.105
148
0.263
149/1
0.249
149/2
0.137
1.028
150/1 क
150/ 1 ख
0.254
150/2
0.348
0.696
150/3
150/6
0.47
151/ 1 क
0.113
0.029
151 /1 ख
151/2
0.032
0.073
151/3
151/4
0.036
151/225/1
0.234
152/1
5.665
152/2
0.967
152/3
1.619
152/4
2.023
0.405
152/5 2950
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(2)
(1)
152/6
1.011
154/1 क
0.898
154/ 1ख
0.394
154/1 ग
0.662
155/1
0.085
0.020
155/2
155/3
0.109
156
3.205
73.712
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है-अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 1402- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- नादो
(घ) क्षेत्रफल -1.912 हेक्टर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
1
0.263
2/1
0.773
10
0.453
0.141
11/2
0.141
11/3
0.141
1.912
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 1403- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) नगर/ग्राम- दतवार
( घ) क्षेत्रफल-2.332 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
42/1
0.175
42/2
0.243
0.243
42/3
0.405
44/1ख
44/2
0.080
49
0.097
0.365
51
52
0.267
76
0.121
0.045
78
81
0.291 2.332
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ-1404- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर भाग 1 ]
2951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(ग ) नगर/ग्राम-अमिलिया
(घ) क्षेत्रफल--2.443 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2) (1)
204
0.044 205/1
0.089 205/2
0.044 205/3
0.044
0.085 216
217
0.032 219
0.065 225
0.077 242
0.044 248
0.057 252
0.210 179/1
0.052 179/2
0.012
0.024 243/1
243/2
0.024 346/1
0.065 346/2
0.024 376
0.129
0.049 249
371
0.076 378
0.012 379
0.130
0.089 368/1
368/2
0.032 368/3
0.028 366/1
0.060 366/2
0.033 366/3
0.036 365
0.170 411/1
0.162 411/2
0.149 419/1
0.081 419/2
0.020
0.065 418
421
0.101 434
0.105 370/1
0.016 370/2
0.008 निजी खाता योग : 2.443 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 1405 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन - ( म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम- बरहा
(घ ) क्षेत्रफल-1.239 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
91
0.425
0.607
121/1
120
0.133
0.029
121/2ख
0.020
118
0.025
122
1.239
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ - 1406 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की,'अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील - रामनगर 2952
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
(ग) नगर/ग्राम- टेगना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.887 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
308/ 1 क 1
0.648
531/1
0.032
531/2
0.032
0.049
532/1
532/2
0.049
533/1
0.024
533/2
0.029
833/3
0.024
0.887
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध/नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 1406- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम - मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.452 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
.75
0.538
75/179
0.008
0.016
79
85/2
0.024
83
0.028
84
0.494
88
0.243
89/1
0.081
89/2
0.032
90/1
0.141
90/2
0.137
(2)
(1)
91/1
0.101
0.101
91/2
0.121
91/3
0.121
91/4
0.162
98/1क
98/1ख
0.356
98/2
0.607
103
0.133
0.008
211/3
3.452
निजी खाता योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ - 1407- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- बड़ा इटमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.787 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.729
881
0.153
882
0.053
886
893
0.045
884/4
0.101
884/3
0.163
884/2
0.101
0.163
884/1
0.024
888
890
0.255
निजी खाता योग : 1.787
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. एफ- 1408 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- दतौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.010 हेक्टयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
37/1 क
0.141
37/1ख
0.064
0.202
37/2
37/3
0.202
53/1
0.133
53/2
0.133
0.133
53/3ख
53/4
0.137
52
0.445
58
0.036
59/1
0.405
0.121
59/2क
59/ 2ख
0.049
0.048
70/2
71
0.287
72
0.296
270 सा. नं ./281 / 1
0.340
270 सा. नं ./281/2
0.178
131
0.073
132
0.259
133/1 क
0.081
133/1 ख
0.081
143
0.040
0.020
144
145/1
0.437
145/2
0.437
151
0.445
152
0.170
161/1
0.182
(2)
(1)
161/2
0.183
0.040
161/3क/3
0.040
161/3ख/3
173/1
0.243
0.243
173/2
0.243
173/3
0.243
184/1
184/2
0.243
184/3
0.105
81/287/2
0.064
81/287/2
0.064
7.010
निजी खाता योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है-अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 1409- भू-अर्जन -2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क ) जिला-सतना
(ख ) तहसील-रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम- धनवाही
(घ) क्षेत्रफल-2.734 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
234
0.243
245/1
0.093
0.109
235
236
0.105
245/2
0.113
0.045
249
0.040
250/ 2क 2954
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(2)
(1)
256
0.073
248
0.049
250/1
0.028
250/2ख
0.028
258
0.049
257
0.133
255
0.044
333
0.025
299
0.024
261
0.369
341
0.133
335
0.255
334
0.081
298
0.202
0.145
334
316/1
0.069
321/1
0.089
322
0.101
321/2
0.089
2.734
निजी खाता योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 13 जुलाई 2012
क्र. 2493 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- काजबी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.24 हेक्टयर.
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
सर्वे नम्बर (1) 32
1.18
45/3
0.06 योग : 1.24
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पनास तालाब वेस्ट वियर निर्माण होने से ग्राम काजबी का कुल रकबा निजी भूमि 1.24 हैक्टर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
झाबुआ, दिनांक 16 जुलाई 2012
क्र. 2534- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. अ- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- थांदला
( ग) ग्राम- नौगावों कालिया ( तालाब ढोलखरा की नहर निर्माण ) निजी भूमि.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टयर.
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
0.10
243/1
सर्वे (1) 232 265
(2) 0.10 0.15 योग : 0.35
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण होने से , ग्राम नौगावॉ कालिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.35 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
झाबुआ, दिनांक 18 जुलाई 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम- बनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टयर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1343
0.13
1341
0.09 योग : 0.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पनास तालाब डूब क्षेत्र निर्माण होने से, ग्राम बनी का कुल रकबा निजी भूमि 0.22 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 17 जुलाई 2012
क्र. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छतरपुर
( ख ) तहसील - छतरपुर
(ग ) नगर/ग्राम- पहाड़गांव
(घ ) निजी भूमि-1.450 हैक्टेयर.
भू-अर्जन खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
0.200
2735/1
2735/2
0.050
0.050
2735/3
0.050
2736/1
2736/2
0.050
0.100
2737
2738
0.060
0.060
2739
0.020
2740
0.060
2741
0.070
2742
0.180
2743 अ, 2743 ब
2744
0.070
2919
0.300
0.060
2503
2087/2
0.070
1.450
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पहाडगांव तालाब की नहर हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 2956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2012
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- बिहटा
(घ ) निजी भूमि-1.842 हैक्टेयर.
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)
भू-अर्जन खसरा नम्बर (1)
1260/1
0.016
1262/2
0.089
1256/1/1
0.200
1266/1
0.072
1268/1
0.161
1271/1
0.081
1274/1
0.033
1279/1
0.085
1281/1
0.028
1281/2
0.033
0.032
1281/3
1281/4
0.016
1325/1
0.048
1324/1
0.133
1329
0.016
1330
0.080
0.015
1331
0.155
1371/1/1
1328
0.016
1371/2/1
0.161
1303/1
0.040
1305/1
0.170
1307/1
0.081
1367/1
0.081
1.842
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012
प्र. क्र. 2- अ- 82-11-12- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम- माढ़ोताल, न. बं. 660, प. ह. नं. 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर (1)
0.120
(2) 0.660
119/2 , 119/3 , 5/1, 175/1/क
योग : 0.770
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कृषि उपज मंडीके सामने से कठौदा सीवर प्लांट की और जाने वाली सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.