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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012 - श्रावण 19, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2012
क्र. ई- 1-400-2011-5- एक. श्रीमती विजया श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1984) प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिया सौंपी जाती है .
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-248-2012-5- एक. श्री पंकज राग , भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं पदेन सचिव,
3051
मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग को केवल पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है .
क्र. ई- 5-675 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस. , सचिव , ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
3052
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-837 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस . , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
1. दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक, पांच दिन , दिनांक 8 एवं 14, 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
2. दिनांक 12 से 15 जून 2012 तक, चार दिन , दिनांक 16, 17 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाश काल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-256-2012-5- एक. श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागारिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी घोषित किया जाता है .
क्र. ई -1-197-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
क्रमांक
मुख्य सचिव खाना ( 3 ) में अंकित
वेतनमान में पद असंवर्गीय होने अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
पदोन्नति पर
संवर्गीय पद
पदस्थापना
जिसके समकक्ष
घोषित किया
गया है.
(2)
(3)
की दशा में (4) (1)
अध्यक्ष
वि. क. अ. सह- विकास
1. श्रीमती अरूणा शर्मा ( 1982 ) ,
आयुक्त, पदेन अपर मुख्य राजस्व मंडल.
विकास आयुक्त एवं पदेन
सचिव , मध्यप्रदेश शासन
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास शासन, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास तथा
तथा सामाजिक न्याय विभाग.
सामाजिक न्याय विभाग .
(2 ) मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नति के लिये रिक्ति के निर्धारण पर प्रस्ताव भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 11 जून, 2012 को भेजा गया है और भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर भी दिनांक 10 जुलाई 2012 को भेजा गया है. यह पदोन्नति आदेश भाप्रसे ( वेतन ) नियम, 2007 के नियम 3 ( 2 ) ( ii ) एवं ( iii ) में प्रावधान अनुसार पदों की गणना के लिये भारत सरकार की Deemed Concurrence मानते हुए जारी किये जा रहे हैं.
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2012
क्र. ई- 5-290- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. राय आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 16 से 27 जुलाई 2012 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री एम . के. राय की अवकाश अवधि में श्री संजय सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एम. के. राय द्वारा अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-547 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 18 जुलाई 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-702- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रदीप खरे , आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 14 से 18 मई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-659 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 अगस्त 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 अगस्त एवं 18, 19 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री एस . के. वेद की अवकाश की अवधि में श्री अशोक देसवाल, भाप्रसे अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्योंके साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
3053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के . वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री एस . के. वेद , द्वारा आबकारी , आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक देसवाल , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-246-2012-5- एक. श्री जे. एन. मालपानी , भाप्रसे , (1994) आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2012
क्र. ई - 1-258-2012-5- एक. श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे, (2003 ) उपसचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-577 - आयएएस- लीव - 5- एक ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 28 जून से 4 जुलाई 2012 तक, सात दिन के लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक संस्थागत वित्त तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
3054
क्र. ई - 5-634 - आयएएस लीव-5-एक . ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जून 2012 द्वारा दिनांक 23 जुलाई से 17 अगस्त 2012 तक, छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश , दिनांक 21 , 22 जुलाई एवं 18 , 19 , 20 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश का प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपा गया है.
(2 ) उक्त आदेश दिनांक 29 जून 2012 के पद 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. मनोहर अगनानी की उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्यसेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घमुक्कड़ जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्थान पर अब डॉ. श्री रवीन्द्र पस्तोर, आयएएस , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) भोपाल को सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-791 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े , आयएएस. , तत्का. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार. देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-826 - आयएएस- लीव- 5- एक . ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 17 जुलाई 2012 से 12 जनवरी 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन का Child Adoption Leave स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. ई- 5-849 - आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री सी. बी. सिंह, आयएएस. , कलेक्टर , जिला विदिशा को दिनांक 28 जून से 6 जुलाई 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सी. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-882- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती शिल्पा, आयएएस , अपर कलेक्टर , जिला भोपाल को दिनांक 9 जुलाई 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2012
क्र. ई - 5-575 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. एन . मिश्रा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग को दिनांक 25 जुलाई से 7 अगस्त 2012 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री एस . एन. मिश्रा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. देवराज बिरदी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तंक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
3055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास, निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एन . मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 जून 2012
क्र. एफ- 3-2-2010- बयालीस 1. राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16 सितम्बर 2010 के द्वारा " उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना " के लिये पात्र पाठ्यक्रम एवं देश के भीतर पात्र तकनीकी संस्थाओं को क्रमशः पैरा 2 ( अ ) एवं ( ब ) में अधिसूचित किया गया है . राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में कमर्शियल पॉयलट लायसेंस प्राप्त करने के लिये डीजीसीए अनुमोदित संस्थाओं के प्रशिक्षण को भी पात्र घोषित करता है .
(2 ) शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जून 2012
क्र. एफ- 5-12-2011- उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : -
नाम
जिला क्रमांक
(1)
(2)
(3) 1.
श्रीमती मीनाक्षी सिंह
2.
सागर हरदा श्रीमती नीलू सोनकर
(2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते है तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुबोध रेगे, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2012
क्र. 1747-1260-12- पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करती है . अर्थात् : -
अनुसूची
जिलों के नाम प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(3)
(1)
(4) 1 शहडोल शहडोल श्री प्रमोद कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 मंडला
मंडला श्री संतोष कुमार कोल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी.
कटनी
कटनी
3
श्री शशि भूषण शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी.
No. 1747-1260-2012 - L - 2 .--In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 (No. 56 of 2000 ) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column ( 4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice 3056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
Boards as specified in the column ( 2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely : ----
SCHEDULE
S. No.
Name of the Districts
Name of the Juvenile Justice Board & its
Head Quarter
(1)
(2)
(3)
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) 1 Shahdol
Shahdol Shri Pramod Kumar , Chief Judicial Magistrate .
[भाग 1
(3)
(2)
(4) (1)
2 Mandla
Mandla Shri Santosh Kumar Kol, Judicial Magistrate First Class .
3 Katni
Katni Shri Shashi Bhushan Sharma, Judicial Magistrate FirstClass .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल , दिनांक 26 जुलाई 2012
क्र. भू-अर्जन-12-1402.- मैं , डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर, शहडोल, बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला स्तरीय सतर्कता समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन आगामी दो वर्षों के लिये करता हूँ :-
अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, शहडोल.
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत शहडोल.
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शहडोल.
3. प्रभारी अधिकारी , भू-अभिलेख , शहडोल.
4. श्रमपदाधिकारी , जिला शहडोल
5. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल.
अशासकीय सदस्य 1. श्री देवीदीन अहिरवार ग्राम जयसिंह नगर,
जिला शहडोल.
2. श्री गोविन्द सिंह , ग्राम जैतपुर, जिला शहडोल.
3. श्री मनीलाल सिंह परस्ते, ग्राम सारगढ़ ब्यौहारी, जिला शहडोल.
4. श्री के. पी. सिंह, ग्राम बाणसागर, जिला शहडोल.
5. श्री अनूप त्रिपाठी, सोहागपुर , जिला शहडोल. उपखण्ड स्तरीय समिति- ब्यौहारी अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , ब्यौहारी शासकीय सदस्य
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, ब्यौहारी .
3. शाखा प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक , ब्यौहारी .
4. तहसीलदार, ब्यौहारी
5. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक शाखा , देवलौंद.
6. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, ब्यौहारी.
अशासकीय सदस्य 7. श्री हनुमानदीन वर्मा पिता भकोले प्र. वर्मा ग्राम मुदरिया.
8. श्री रामदीन पिता झुट्ठा, सा. ब्यौहारी
9. श्रीमती गीता कोल पति संतोष कोल सा. ब्यौहारी.
10. श्री दमोदर मिश्रा पिता मंगलराम मिश्रा सा. तेन्दुहा.
भाग 1 ]
3057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
11. अनिलकुमार सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह, सा. रमपुरवा.
उपखण्ड स्तरीय समिति -जयसिंहनगर अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , जयसिंहनगर
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , बुढ़ार
4. परियोजना अधिकारी , एकी. महिला एवं बाल विकास, बुढ़ार.
5. थाना प्रभारी , थाना जैतपुर अशासकीय सदस्य
शासकीय सदस्य
2. तहसीलदार तह . जयसिंहनगर
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत जयसिंहनगर.
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, जयसिंहनगर.
5. शाखा प्रबन्धक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टिहकी.
6. थाना प्रभारी , थाना जयसिंहनगर अशासकीय सदस्य 7. श्री कृष्णा तिवारी , ग्राम कुबरा
8. श्री रामाधीन ग्राम करकी
9. श्री दिनकर तिवारी ग्राम कुबरा
10. श्री सरजू सिंह गौंड़ ग्राम ठेंगरहा
11. श्री शिवप्रसाद चर्मकार , ग्राम सरवाही.
उपखण्ड स्तरीय समिति-सोहागपुर अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , सोहागपुर शासकीय सदस्य
2. तहसीलदार तह. सोहागपुर
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , गोहपारू.
4. प्रो. अनिल उपाध्याय प्राध्यापक शासकीय नेहरू महा. बुढ़ार.
5. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा, शहडोल.
अशासकीय सदस्य 6. श्रीमती मुन्नी चौधरी , ग्राम धनपुरा
6. श्रीमती प्रेमबाई सिंह, ग्राम बरगवां
7. सुश्री उमा धुर्वे बुढ़ार
9. श्री भरतलाल चौधरी, ग्राम कदौड़ी
10. श्री नेकमोहम्मद ( सामाजिक कार्यकर्ता ) ग्राम झींक बिजुरी.
11. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ( सामाजिक कार्यकर्ता) जैतपुर.
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.
आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2012
राज्य शासन क्र. 5924-2180- अका- विपप्र - 2012- संशोधन. द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 को प्रश्न- पत्र सामान्य विधि तृतीय ( पुस्तकों सहित ) जो वन विभाग के अधिकारियों के लिये था, जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4648-2180-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन कर निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
7. श्री चरकू बैगा , ग्राम जमुई.
8. श्री श्याम सुन्दर सिंह, ग्राम बरमनिया
9. श्री विवेक पाण्डेय ( सामाजिक कार्यकर्ता ) शहडोल.
10. श्री दुर्गा तिवारी , ( सामाजिक कार्यकर्ता ) खन्नौधी, शहडोल.
उपखण्ड स्तरीय समिति-जैतपुर अध्यक्ष
1. अनुविभागीय अधिकारी , जैतपुर शासकीय सदस्य
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बुढ़ार.
(2)
(3) (1)
होशंगाबाद संभाग
वनक्षेत्रपाल.
1 श्रीमती मोनिका मण्डलोई
वनक्षेत्रपाल 2 सुश्री सुकृति ओसवाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
3058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 18 जुलाई 2012
क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 2012-1281.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम खसरा नं.
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
>
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे .में )
(2)
(5)
(7) (4)
0.03
401
गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3) कूड़ापाडौन
(1) शिवपुरी कोलारस
0.23
393
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी .
391
0.27
0.05
432
456
0.10
0.05
427
402
0.26
403
0.04
0.03
392
390
0.06
389
0.05
0.10
434
433
0.09
1.36
योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 2012-1287. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन खसरा
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
भू-अर्जन हेतु
नं.
प्रस्तावित
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हे.में )
(5)
(7) (4)
0.16
129
(1) शिवपुरी
(2) कोलारस
(3) राजगढ़
गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
401
0.13
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
403
0.12
0.12
398
0.53
योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3059 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. क्यू.- भू-अर्जन- 2012-1293 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमिका वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन खसरा नं.
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में )
(2)
(7) (3) (4)
(5)
(6)
151
1.32
(1) शिवपुरी कोलारस गुरीला
गुरीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
0.15
24
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी .
25
0.12
0.16
27
36
0.19
11
0.14
12
0.06
14
0.04
0.08
16
17
0.03
18
0.11
19
0.10
2.50
योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी , दिनांक 31 जुलाई 2012
क्र. 20 - भू-अर्जन-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम खसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/
(2) द्वारा
नं.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
तालुक
प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हे.में )
(2)
(1)
(3) (4)
(5)
(6)
(7) करैरा
481
0.02
कुंड
शिवपुरी
494/2249
0.04
494/2248
0.04
कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया, मध्यप्रदेश .
बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.
3060
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(7) (1) (2)
(3) (4)
(5)
( 6)
494/2247
0.01
482
0.08
491
0.14
492
0.01
489
0.13
487
0.03
488
0.05
381
0.16
486
0.12
0.07
485
426
0.07
471
0.11
427
0.07
455
0.06
452
0.03
454
0.21
0.10
453
0.09
396
0.04
451
449
0.09
430
0.07
428
0.05
0.05
429
450
0.01
394
0.20
385
0.16
0.08
395
392
0.01
393
0.01
0.07
380
382
0.03
2.51
योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
3061 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार , दिनांक 20 जुलाई 2012
क्र. 3 - अ- 82-2012 - भू-अर्जन-ओ.एस.पी. -12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) धार
(4) 0.154
(2) कुक्षी
(3) पावखेड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर.
(6) ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर क्र. 17 के अन्तर्गत चिखल्दा मायनर 2 की आर. डी. 2940 से 5020 मी. तक नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर के कार्यालयों में किया जा सकता है.
धार, दिनांक 26 जुलाई 2012
क्र. 225 - री - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) धार
(4) 0.253
(2) धरमपुरी
(3) सुलगांव
(6) सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. , न. घा. वि. प्रा. इ . सा. परि. , सं. क्रमांक-2, धरमपुरी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 , धरमपुरी , जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3062
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 26 जुलाई 2012
क्र. 2310 - रीडर- क्र. 08- भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/जिला नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4)
कांकरादरा
1.60 झाबुआ झाबुआ/ झाबुआ
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, झाबुआ में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भामची सिंचाई तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग रानापुर में किया जा सकता है .
झाबुआ , दिनांक 28 जुलाई 2012
क्र. 2340 - भू-अर्जन- क्र. 09- भू-अर्जन-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील /जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
2.28 झाबुआ
सुरड़िया
झाबुआ/ झाबुआ
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , झाबुआ में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भामची सिंचाई तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग रानापुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. 35 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
बालाघाट लालबर्रा
(3) नेवरगांव, प.ह.नं. 59
0.683 (संरचना सहित) .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड , जबलपुर .
वारासिवनी-लालबर्रा मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .
बालाघाट, दिनांक 30 जुलाई 2012
क्र. 34- अ- 82 - वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) तिरोडी
बालाघाट
प.ह.नं.
नांदी, 18
0.692 (संरचना सहित) .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा राज्य मार्ग क्रमांक 54 पर टोल प्लाजा निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. 761 - भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1) खरगोन
(4) 66.907 बड़वाह
(3) ससल्या बुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मंडलेश्वर .
औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर एवं मुख्य नहरके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 762- भू.अ.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1) खरगोन
(4) 60.809 बड़वाह
(3) ससल्या खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.
(6) औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 763 - भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - भाग 1 ]
3065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2) महेश्वर
(1) खरगोन
0.154
गढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20, मंडलेश्वर.
औंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
खरगोन , दिनांक 31 जुलाई 2012
क्र. 772- भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
(2)
(1) खरगोन महेश्वर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 24.196
(3) आशापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -20, मंडलेश्वर .
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 773 - भू.अ. - 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3) मोहना
खरगोन महेश्वर
26.972
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मंडलेश्वर .
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
3066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
[ भाग 1 क्र. 774- भू.अ. - 2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) महेश्वर
(3) करही
(4) 4.835 (1) खरगोन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.
(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 775- भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
(2)
(1) खरगोन महेश्वर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 8.235
(3) समसपुरा
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मंडलेश्वर.
(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 776 - भू.अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 5.215 खरगोन
(2) महेश्वर
(3) हीरापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मंडलेश्वर.
(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3067
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. 777- भू.अ. - 2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1) खरगोन महेश्वर
1.434
(3) पाडल्याखुर्द
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री,
(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -20 , मंडलेश्वर.
(चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 28 जुलाई 2012
क्र. 5493-10 - भू.अ. - 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4) 1.337
(3) छिरहाटोला
अनूपपुर जैतहरी
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जैतहरी, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3068
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 28 जुलाई 2012
प्र. क्र. 16 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 1.960
पहाड़ीवक्सी
(1) टीकमगढ़
(2) पृथ्वीपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2)
का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु ग्राम पहाड़ीवक्सी की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 17 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
1.260
गरौली
पृथ्वीपुर
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर अनुविभागीय अधिकारी
कार्य.
(राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गरौली की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शाके विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
2.330
(3) सौरका
(2) पृथ्वीपुर
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर
कार्य.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम सौरका की भूमि का अर्जन भूमि नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
3069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
प्र. क्र. 19 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.810
(3) बारहों खुर्द
(2) पृथ्वीपुर
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर कार्य हेतु ग्राम बारहोखुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 20- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3) गोरा खास
(4) 0.660 पृथ्वीपुर
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर
कार्य.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोरा खास की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
(3) गोरा भाटा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.690 (2) पृथ्वीपुर
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोरा भाटा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
[भाग 1 प्र. क्र. 22 - भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.710 (2) पृथ्वीपुर
(3) गोपालपुरा
(1) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब योजना की नहर कार्य हेतु ग्राम गोपालपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2012
क्र. भू- अ.अ.- 2011-12.- प्र. क्र. अ-82 वर्ष- 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं: --
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1) दमोह बटियागढ
(3) गंजबरखेरा योग ..
1.31 1.31
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.
फुटेरा - मगरोन मार्ग के कि. मी. 8/4 में बैनक (जूडी ) नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण में आने भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल . के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 अगस्त 2012
क्र. 8374 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके लिये अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(4) (1)
पचोर
तलेन
राजगढ़
0.166 0.166
योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग , उज्जैन.
शुजालपुर पचोर तलेन मार्ग कि. मी. 22/10 में उगल नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आ रही भूमि काअधिग्रहण.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 1 अगस्त 2012
क्र. भूमि संपादन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) उज्जैन
(4) 3.65
(3) बालोदाकोरन
बड़नगर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर
(6) बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित आवश्यकता पड़ने की संभावना 3072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(1) उज्जैन
(4) 4.04
अजडावदा
बड़नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
उज्जैन
(3) रावदियापीर
(4) 2.10 बड़नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर. बालोदाकोरन जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,. बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 1 अगस्त 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5) डिण्डौरी
168
0.75 शहपुरा मंगेला माल ,
169
0.04
235
पटवारी हल्का नं. 43, रा.नि.मं.
0.06 0.31
234/1
शहपुरा.
(6)
(7)
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
3073 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
232
0.40
0.10
231
230
0.02
249
0.56
229
0.45
0.15
257/1
251/2
0.15
258
0.20
262
0.06
0.14
259
0.13
256
0.13
260
0.28
261
0.20
263
266
0.55
0.08
267
0.04
285
1.01
286
283
0.82
0.27
282
280
0.18
279
0.11
0.08
340/1
0.45
344
345
0.04
0.42
346
350
0.42
351
0.03
349/1
0.18
234/2
0.30
योग
9.11
शासकीय भूमि
226
0.15
263
0.20
0.04
285
349/1
0.10
0.49
योग
कुल योग .. 9.60
(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
3074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-
अनुसूची
सर्वे
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
नम्बर
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुक
(3)
(4)
(हे. में) (5)
(1) डिण्डौरी
50
1.89
बरगांव , पटवारी
(2) शहपुरा
0.21
51
हल्का नं. 16 ,
(7) बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
रा. नि. मं.
52
0.15
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
0.18
54
शहपुरा.
58
1.23
60
0.40
62
0.26
63
0.72
69
0.96
70
0.20
0.40
71
0.20
72
0.52
73
74
0.52
300
0.38
301
0.38
302
0.36
304
0.16
306
0.26
307
0.35
309
0.17
0.05
310
0.28
312
0.49
319
320
0.95
1551
1.05
1552
0.21
1553
0.40
1558
0.30
1559
0.16
1571
0.70
1572
0.70
1537
0.27
1538
0.70 3075 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
1536
0.30
1535
0.40
0.22
1534
1533
0.90
1514
0.30
1515
0.20
1517
0.43
0.34
1593
1594
0.56
0.20
1595/1
0.10
1595/2
1595/3
0.10
1601/1
0.10
1601/2
0.36
0.15
1601/3
1605
0.42
1624
0.38
1622
0.30
1609
1.26
1608
0.20
1613
0.96
0.08
1614
24.42
योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
53
0.190
59
0.200
61
0.160
0.040
68
303
0.200
0.200
309
308
0.160
321
0.200
1554
0.600
1560
0.500
1562
1.770
1541
5.000
1540
0.900
1570
0.300
1539
1.000
1516
0.100
1604
0.400
1.623
1.260
1496
0.460
0.300
1612
योग शासकीय भूमि.. 13.940
कुल अर्जित भूमि .38.360
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
3076
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
(3)
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(5)
(1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
(4) निजी भूमि-
0.200
418
(7) बरगा जलाशय ( समनापुर ) के शीर्ष कार्य हेतु.
1.290
417
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
0.550
416/1
बरगा , पटवारी हल्का नं. 64, रा. नि. मं. समनापुर.
0.410
416/2
415
0.300
414
0.310
413/1
0.110
0.110
413/2
413/3
0.110
412
0.580
413/4
0.110
367/2
0.261
367/1
0.261
400/1
0.070
400/2
0.070
401
1.250
0.520
402
0.260
403
405
0.260
406
1.890
1.030
395
1.170
396
404
0.310
3.000
387
0.320
424/1
424/2
0.320
424/3
0.330
424/4
0.330
424/5
0.330
425
0.900
421
0.690
0.540
429
527
0.180 3077 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(2)
(1)
(5)
(7) (3)
(4)
(6)
533
0.540
534/1
0.256
534/2
0.256
534/3
0.256
536
0.161
537
0.085
431/1
0.070
0.060
431/2
431/3
0.060
399
0.020
398
0.020
427
0.147
432
0.375
0.080
434
436
0.057
0.070
435
437/1
0.050
437/2
0.050
437/3
0.050
439
0.208
440
0.060
443/2
0.010
443/1
0.010
433/3
0.010
534/1
0.020
534/2
0.020
534/3
0.020
536
0.010
0.030
537
538/1
0.060
538/2
0.050
538/3
0.050
0.020
535/1
0.020
535/2
0.020
535/3
21.653
योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
532, 528 , 443 ,
430 , 426 , 407, 5.708
397, 388 , 430 ,
442, 532
27.361
कुल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
3078
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
[भाग 1 क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में)
(7) (3)
(5)
(4)
(1) डिण्डौरी
102
0.05
(2) शहपुरा
103
0.20
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
106
0.02
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.14
108
संग्रामपुर माल, पटवारी हल्का नं. रा. नि. मं. शहपुरा.
0.04
133/3
0.10
90
0.27
87
0.04
135
84
0.03
82
0.02
0.11
80
0.25
79
0.23
78
77
0.04
0.08
74
0.20
144
0.11
146
0.13
147
0.36
66/1
150
0.16
156
0.36
153
0.27
0.08
232/1
0.16
233
0.25
236
237
0.10
0.12
143/1
143/2
0.12
योग
4.04
शासकीय भूमि
104
0.04
105
0.07
107
0.05
133/1
0.03
0.24
89
0.25
88 3079 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(2)
(4)
(7) (1)
(3)
(5)
(6)
0.32
85 151
0.10
1.10
योग ..
5.14
कुल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में)
(6)
(7) (1)
(2)
(4)
(3)
(5)
डिण्डौरी
412
0.06
शहपुरा
424
0.02
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
459
0.39
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
496
0.12
रनगांव , पटवारी हल्का नं. 18 , रा. नि. मं. शहपुरा
0.06
425
457
0.38
498
0.28
0.06
455
456
0.12
0.02
452
494
0.02
493
0.53
0.12
497
500
0.03
502
0.96
0.01
503
512
0.39
514
0.26
369
0.02
346
0.04
0.80
349
0.12
233
350
0.09
232
0.38
0.04
196
170
0.06
331
0.03 3080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(7) (1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
195
0.30
199
0.03
188
0.04
योग
5.78
शासकीय भूमि
461
0.07
460
0.79
411
0.05
413
0.06
415
0.20
458
0.10
429
0.01
0.03
451
0.04
449
504
0.02
0.08
348
511
0.64
328
2.10
200
0.06
189
1.22
203
0.01
0.01
186
योग .. 5.49
कुल योग .. 11.27
(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में )
(2) (3)
(4)
(5)
(1) डिण्डौरी
3
0.220
सूरजपुरा , पटवारी
शहपुरा
7
0.050
हल्का नं. 18,
(7) बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
8
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
रा. नि. मं.
0.090
0.450
9
शहपुरा.
0.100
10
0.120
29 भाग 1 ]
3081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2) (3)
(5)
(4)
(7)
(6)
30
0.180
0.160
31
0.400
32
0.100
34
40
0.500
73
0.100
1.030
107
70
0.300
0.200
71
69
0.430
66
0.950
60
0.060
0.900
61
0.270
62
55
0.240
56
0.650
57
0.090
0.550
58
0.420
59
224
1.100
230/2
0.200
253
0.130
254
0.700
255
0.300
256
0.680
257
0.160
258
0.060
260
0.470
261
0.150
263
1.100
264
0.110
0.210
265
267
0.480
267
0.200
14.610
योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
4
0.040
0.200
77
74
0.100
75
0.080
76
0.060
0.100
231
योग शासकीय भूमि.. 0.580
कुल अर्जित भूमि . 15.190
(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
3082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सर्वे
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में)
(2)
(3)
(4)
(7)
(5)
(1) डिण्डौरी
701
0.34
शहपुरा बिलगांव , पटवारी
702
0.45
हल्का नं. 19,
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
रा. नि. मं. 703
1.05
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
704
0.87
शहपुरा.
406/1
0.63
604
0.40
0.09
605/1
607
1.08
609
0.08
614
0.68
568
0.27
0.14
616
0.07
617/2
0.05
618
0.20
595
0.85
581
0.05
580
0.10
550
554
0.87
578
0.30
569
0.29
1.75
571
556
0.20
699
0.50
566/2
0.16
557/1
0.44
0.25
551
552
0.09
553
0.09
1.75
555
0.20
549
0.11
548
655/1
0.29
655/2
0.11 3083 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(4)
(5)
(6)
(7) (1)
(2)
(3)
0.52
656
0.40
654
1.20
657
650
1.00
0.48
647
652
0.59
651
0.16
653
1.27
648
0.46
0.40
631
641
0.08
0.40
642
1.15
649
0.40
639
605/2
0.05
557/2
0.80
557/3
0.73
योग
24.89
शासकीय भूमि
700
0.23
705
1.36
1.10
603
606
0.11
0.48
608
615
0.46
0.15
597
0.40
583
582
0.13
579
0.09
570
0.16
565
0.16
0.60
622
0.39
643
638
0.11
0.40
572
573
0.29
574
0.44
योग .. 7.06
31.95
कुल योग
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित 3084
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) डिण्डौरी
45
0.04
राछो, पटवारी
शहपुरा
46
0.37
हल्का नं. 17,
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
47
0.10
रा. नि. मं.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
50
0.22
शहपुरा.
49/2
0.04
0.10
99/1
0.04
99/2
90/3
0.08
101
0.06
104
0.22
535
0.10
552
0.22
545
0.05
546
0.02
544
0.28
548
0.47
0.22
551
549
0.02
555
0.04
5
0.22
0.33
4
0.09
3
2
0.18
1
0.32
100
0.01
योग
3.84
शासकीय भूमि
0.06
142
102
0.01
543
0.02 3085 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(2)
(3)
(6)
(7) (1)
(4)
(5)
527
0.14
49/1
0.02
132
0.04
336
0.02
542
0.03
योग
0.34
4.18
कुल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में )
(7) (2) (3)
(4)
(5)
(1) डिण्डौरी
157
1.100
शहपुरा बिलगांव , पटवारी
154
0.480
हल्का नं . 16,
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु .
0.120
रा. नि. मं. 153
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
158
0.300
शहपुरा .
0.220
92
91/1
0.340
0.060
91/2
90
0.210
0.220
89
93/3
0.100
97/3
0.110
1.100
88
0.040
98
0.200
100
101
1,000
106
0.020
0.030
110
113
0.020
0.300
114 3086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
115
0.500
116
0.800
117
0.300
0.300
128/1
128/2
0.080
128/3
0.330
129
0.330
130
0.140
467/1
0.100
0.130
468
469
0.120
470
0.400
471
0.330
473/1
0.400
0.060
474/1
476
0.120
0.330
542
541
0.220
0.060
543
0.020
544
545
0.130
540
0.160
537
0.210
536
0.040
546
0.850
550
0.100
551
0.160
557/1
1.800
566/2
0.100
556/1
0.740
0.400
567
568
0.120
569
0.400
571
0.040
614
0.020
617/1
0.370
0.300
617/2
618
0.600
621/1
0.300
0.120
613
0.040
698/1
699
0.460
18.500
योग निजी भूमि .
शासकीय भूमि
156
1.130
0.080
108
515
0.060
466
0.080
472
0.500 3087 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(7) (2)
(4)
(5)
(6)
(3)
(1)
475
0.100
0.070
477
0.020
478
622
0.600
539
0.260
537
0.120
570
0.300
0.040
571
0.040
571
0.040
610
0.500
700
3.940
योग शासकीय भूमि
22.440
कुल अर्जित भूमि .
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में)
(7) (3)
(5)
(4)
(1) डिण्डौरी
80
0.02
संग्रामपुर रै. ,
(2) शहपुरा
0.08
31
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
34
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.22
पटवारी हल्का नं. 31, रा. नि. मं.
0.03
81
शहपुरा.
0.15
121
33
0.06
0.04
35
36
0.05
40/1
0.012
0.08
40/2
0.01
60/2
0.06
61
0.07
59
0.15
127
0.07
71
75/2
0.03
0.04
77
79
0.06
0.10
122
123
0.03
126
0.11 .
125
0.01
129
0.09
130
0.12 3088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(4)
(1)
(2) (3)
(5)
131/1
0.17
0.03
121/2
131/3
0.46
0.79
0.03
योग
3.51
शासकीय भूमि
0.02
0.04
0.02
0.02
132 0.17 0.17 137 234 75/1 105 37 73 76 124
0.02
योग शासकीय भूमि .. 0.12
3.63
कुल भूमि ..
(7)
(6)
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन (अ -82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टयर में )
(4)
(5)
3
(1) डिण्डौरी
0.400 (2) शहपुरा
4
0.250
5
0.300
6
0.200
(3) अमठेरा, पटवारी हल्का नं. 16, रा. नि. मं. शहपुरा .
10
0.300
12/1
0.100
12/3
0.130
12/4
0.100
12/2
0.200
0.040
14/1
2.020
योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
0.250
0.500
.0.750
11. 13 योग शासकीय भूमि . कुल अर्जित भूमि .2.770
(7) बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 20 जुलाई 2012
प्र . क्र. 28 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- डबका
कुल लगभग-7.98 हेक्टेयर.
(घ )
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
(3) 168
0.784
0.12 837
0.721
0.12
0.658
0.01 846,
852
0.732
0.24 851
0.961
0.11 850
0.679
0.17
0.07 849
0.669
0.03
0.052
836
907
1.003
0.27 902/1 /क
0.836
0.24 902/1 /ख
0.627
0.02 917
0.178
0.08 908
0.052
0.01 916
0.575
0.19 922
0.993
0.06 918
0.648
0.07 997/4
1.547
0.02 997/3
0.773
0.01 999/1
1.547
0.06 999/2
0.021
0.02 1122/4क
0.063
0.03
(2)
(3) (1)
1122/5
0.410
0.02
0.209
1121/3 मि-2
0.37 1121/6
1.682
564/2
3.062
0.38 117
1.233
0.06 1027/5
0.794
0.07 1027/6
0.920
1115/2
0.794
1115/1
2.853
0.12 1115/3
0.920
1027/2
0.021
1027/3
0.136
0.06 1027/4
0.105
1027/7
0.230
0.052
1116/5
0.06 1116/7
1.223
1116/1
0.637
0.06 1116/2
0.794
0.909
1026/1
1026/2
0.637
0.31 1026/3
0.794
0.18 1120/1
0.240
563/1
1.264
0.41 563/2
0.105
1122/3
0.36
0.637
0.01 815
0.669
824
0.763
0.14
0.17 835
0.752
0.07 809
0.972
1.264
0.19 164
166/मिन-2
0.522
0.12 58
0.449
0.06
2.968
0.28 109
113
1.526
0.19
0.387
0.11
0.386
0.01 111/2
69/2
0.429
0.09
0.18 114
1.139
67
0.617
0.04
0.03 68
0.094
71
0.815
0.14
0.09 72
0.282
61
0.13
0.585 3090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
(3)
0.575
0.01 62
60
0.826
0.17 167
1.348
0.11 807
0.617
0.20 823/2
0.669
0.09 825/2
0.397
0.12 825/1
0.585
0.01 826
0.742
0.13 829/2
0.648
0.05 565// 2
0.836
0.63 565/3
0.418)
कुल योग : 7.98 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 41- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- उटीला
(घ ) कुल लगभग-12.907 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
(हेक्टेयर में) वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
(3) 299/1
0.29
0.909
0.940
299/2
299/3
0.941
302/1
0.627
302/3
0.366
[भाग 1
(2)
(3) (1)
303
1.505
0.33
0.13 304
0.428
0.21 319
3.323
320/1
1.756
0.23 320/2
1.254
1.233
0.38 339
340
0.02
0.836
0.575
0.34 343/1
343/2
1.275
343/3
1.359
0.01 345/1
0.031
345/2
0.032
0.073
346/1
346/2
0.136
0.669
346/3
1.912
346/4
0.26
0.35
0.721
984/मि 11
0.732
984/मि 2
0.01 1430
0.261
0.411
0.21 1431/मि 1
0.136
1431/मि 2
0.12
0.230
1432
1433
0.084
0.01
0.01 1434
0.042
1435
1.369
0.19
0.209
0.10 1437/मि 1]
0.868
1437/मि 2
0.03
0.042
1438/मि 1
0.021
1438/मि 2
0.27 1439/मि 1
0.928
0.928
1439/मि 2
0.441
1439/मि 3
0.033
1439/मि 4
0.428
0.41 1444/1
1444/2
0.418
1444/3
0.418
0.063
0.01 1445/मि 1
0.062
1445/मि 2
0.20 1447
0.700
1476/1/क
0.408
1476/1 /ख
0.198
0.50 1476/2
0.617 भाग 1 ]
3091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
(3) 1477
1.118
0.29 1478
1.129
0.02 1530/1
0.658
0.02 1530/2/क
0.324
1530/2 /ख
0.084
1530/3 मि 1
0.324
0.324
1530/3 मि 2
1532/1 /मि 1
0.168
0167
1532/1 मि 2
1532/2
0.334
0.24 1534
0.669
0.09 1538
0.366
0.10 1548
1.338
0.33
2.874
0.08 1584/1
1.996
1584/2
1585
0.230
0.50 1591
1.202
0.07 1598
1.609
0.10 1599
0.314
0.13 1609/1
0.272
0.12 1609/2
0.261
1609/3
0.261
1611/1
0.052
1611 /2क
0.292
0.21 1611/2ख
0.136
1608
0.084
0.04 1617/1
0.209
1617/2 मि 1
0.105
1617/2 मि 2
0.104
0.449
1617/3
1617/4
0.273
0.25 1618
0.125
0.03 1649
0.01
0.219
0.261
1619/1
1619/2
0.972
0.41 1619/3 मि 1
0.125
1619/3 मि 2
0.293
1619/4
1619/5
0.230
1620/1
1.170
0.02 1620/2 मि 1
0.052
1620/2 मि 2
0.377
1620/2 मि 3
0.167
(2)
(3) (1)
0.209
1638/1
0.240
1638/2
0.173
1638/3 मि 1
0.188
1638/3 मि 2
1638/3 मि 3
0.363
1638/3 मि 4
0.362
1638/4
0.449
1638/5
0.649
0.46
0.074
0.05 1639/1 /मि 1
1639/1 मि 2
0.126
0.115
1639/1 मि 3
1639/2
0.157
0.167
1639/3
1639/4
0.157
1639/5
0.157
1639/6 मि 1
0.094
1639/6 मि 2
0.314
1639/6 मि 3
0.313
1639/7
1.379
0.167
0.167 1642/1רובר
0.167
1642/2
0.04
0.084
1643
0.157
0.12 1640
0.02
0.105
1044/मि
0.062
1044/मि
0.011
1045/मि 1
11 2 }
0.042 1045/मि 2
0.031
0.25 1046/1
0.314
0.115
1046/2
0.104
1046/3
0.15 1047
0.460
0.324
0.12 1048
0.01 1051
0.334
0.01
0.376
1052/मि 11
0.293
1052/मि 2
0.543
0.28 1061
0.17
0.418
1062
2.728
0.55 548
0.77 566
1.839
0.26
1.035
567
1.724
0.03 568 3092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
(3) 569
1.766
0.46 573
0.658
0.15 574/1
0.140
0.03 574/2
0.157
412/1
0.763
0.34 415/1
0.53
1.599
415/2
0.679
415/3
0.209 )
1.693
404/1
0.21 404/2
2.571
कुल योग : 12.907 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 जुलाई 2012
प्र. क्र. 07- अ-82-2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला सीहोर
(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज
(ग ) ग्राम- नीलकंठ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.371 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.122
99/1
0.122
100
0.230
11/1/1 , 12 , 13, 14/4/1 क
0.194
11/2/1/1 , 14/1/1 , 14/2/1 , 14/4/2/1/1 )
0.234
6/1/1 , 6/2/1
0.250
5/1/1 , 6/1/3/1
6/2/2
0.182
0.314
6/2/4, 6/4/2/1
0.048
6/2/4 ख , 6/4/2/2 ख
3/2
0.415
2/1
0.130
0.130
2/4
योग 2.371
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नीलकंठ मण्डी सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज
(ग) ग्राम- मण्डी भाग 1 ]
3093
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
( घ) लगभग क्षेत्रफल--0.428 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
107/1 ख
0.226
0.202
108/1 घ, 109
योग 0.428
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नीलकंठ मण्डी सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 26 जुलाई 2012
क्र. 76 - भू-अर्जन-मान-जोबट परि.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
( ग) ग्राम- बड़दा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.153 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1).
(2)
324/1 324/2
0.250 0.070
(2)
(1)
0.070
324/3
324/4/1
0.500
0.200
324/5
381/2/3
0.063
1.153
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जोबट सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , मान परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-16 कुक्षी , जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 82 - भू- अर्जन- मान- जोबट परि.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- चिकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.013 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.140
214/1
0.250
214/4
217/4/9
0.108
0.086
217/5/1
217/4/8
0.102
0.089
217/5/2
217/4/7
0.057
217/5/3
0.092
0.089
217/4/6
योग 1.013 3094
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जोबट सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -16 कुक्षी , जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 30 जुलाई 2012
पत्र क्र. 11369- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.265 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
ली जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
390
0.057
546
378/4
0.051 0.112
378/1/2
0.045 योग .. 0.265
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 11374 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- बदनावर
(ग ) ग्राम- झरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.276 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
ली जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) (2)
(1)
0.124
158/3
155/2
0.240
154/4/1
0.020
0.060
152/1-152/ 2
0.370
138/-139/2
0.140
139/3-151
0.060
132/1
0.086
132/2
0.090
133
154/2
0.086 योग . 1.276
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है --- आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 11379 - भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील - बदनावर भाग 1 ]
3095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(ग) ग्राम- रुपाखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.108 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
ली जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
704/1/1
0.051
711/2
0.076
0.126
305/2/1
0.126
305/2/2
229/1
0.051
305/1
0.364
738/1/2
0.063
102/1
0.051
287/2
0.200
योग .. 1.108
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 धार, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 11386- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धरमपुरी
(ग) ग्राम- बगवान्या
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.810 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
4/1/1
0.039
6/1/1
0.039
(2)
(1)
6/1/2/1
0.113
0.056
14
18/1/1
0.057
0.055
0.049
18/1/2
0.058
18/1/3
18/1/5
0.058
18/1/6
0.058
0.055
18/1/7
0.055
34
35
0.064
0.054
36
योग .. 0.740
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आर. आर. आर . योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 11389 - भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील - धरमपुरी
(ग) ग्राम- उमरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.740 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित
क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.053
220/1
0.045
220/2
0.055
220/3
0.055
220/4 3096
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
220/5
0.007
223
0.097
228
0.053
227/1
0.045
227/2
0.045
227/3
0.045
223
0.032
234/1
0.045
234/2
0.081
232
0.038
236
0.044
योग .. 0.740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आर. आर. आर. योजना में प्रस्तावित उमरिया तालाब की डायवर्शन नहर अंतर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 27 जुलाई 2012
क्र. -भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
[भाग 1 (ग ) ग्राम- रीछई , प.ह.नं. 28
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.79 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
में से
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.30
231
229/2
0.12
0.12
421
416/2
0.10
0.24
417
420/2
0.06
0.20
419
400
0.29
401
0.11
0.20
404
403/1
0.03
0.07
403/2
382/1
0.13
383/1
0.06
381
0.13
380
0.30
0.06
379/1
0.21
364/2
368/2
0.06 2.79
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 8 आर रीछई हेतु नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(ख ) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- पिपरिया गुसांई, प.ह.नं. - 31
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.35 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नंबर में से (1)
58
0.43
59
0.06
61
0.09
78/6
0.06
79/5
0.13
82/1
0.08
0.22
82/3, 82/4
85
0.10
86/3
0.08
86/4
0.08
97
0.08
0.22
98/1
98/2
0.16
100/1
0.06
100/2
0.10
100/3
0.11
123/1
0.22
125
0.07
2.32
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है-सतधारा जलाशय की पिपरिया माईनर नहर निर्माण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन - 12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
3097 (ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम रीछई , प.ह.नं. - 28
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.17
1
2
0.36
0.15
3/2
0.24
4/1
0.10
5
0.36
16/1
0.22
15/2
23/1
0.05
0.21
23/2
26/2
0.16
2.02
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 7 एल रीछई हेतु नहर निर्माण .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. ... भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
( ग ) ग्राम- डुंगरियास्वामी, प.ह.नं. - 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 हेक्टेयर .
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
2/1
0.03 3098
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
5/2
0.03
5/1
0.26
8
0.25
14/1
0.29
52
0.18
53
0.03
51/1
0.15
51/2
0.08
50
0.13
49/1
0.13
48/1
0.03
48/2
0.10
44/1
0.20
44/3
0.06
44/97 क
0.01
38
0.43
0.12
37/3
36/6
0.22
32/1
0.04
33/2
0.36
योग . 3.13
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 4 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. .- भू- अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सागर
(ख) तहसील- देवरी
[भाग 1 (ग) ग्राम- छिंदली, प.ह.नं. -27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.23
336/430
336/2
0.01
331
0.03
0.15
335
335/433
0.13
334
0.26
योग .. 0.81
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र.... भू- अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
( ग ) ग्राम- छिंदली, प.ह.नं. - 27 ( माईनर नं. - 7 एल रीछई ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.84 हेक्टेयर .
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.14
362
363
0.19
304
0.06
365/2
0.11 भाग 1 ]
3099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
302/3
0.04
366
0.17
296/1
0.02
299
0.18
367/1 , 367/3
0.19
368
0.02
398
0.31
298
0.04
399/1
0.20
399/2
0.15
0.02
297
योग .. 1.84
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. -भू-अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
( ग) ग्राम- जमुनिया पंडित, प.ह.नं. - 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा
में से
(हेक्टर में)
(1)
(2)
3/2
0.04
4
0.21
29
0.43
31
0.26
(2)
(1)
45
0.12
0.10
5/1
5/6
0.22
0.06
30
0.17
56
26
0.05
0.02
25
102
0.26
32
0.30
33
0.15
0,40
43/1
57
0.09
0.14
54/2
54/4
0.14
50
0.08
0.04
49
0.12
93/1
0.33
92
0.12
91
90
0.12
0.27
100/4
103/1
0.18
योग. 4.42
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 5 एल छिंदली हेतु नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 5746 - भू -अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर 3100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(ख) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- देवरी पाठक, प.ह.नं. - 26, (मईनर नं. - 5 एल छिंदली ) .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
89/1
0.04
90/1
0.16
90/2
0.10
90/3
0.07
योग .. 0.37
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र.भू-अर्जन 12.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- पिपरिया पाठक, प.ह.नं. - 26
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.17 हेक्टेयर .
खसरा नंबर में से (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
200/4
0.37
200/2
0.02
205
0.12
(2)
(1)
0.01
203/2
0.02
204/2
0.12
204/1
210
0.32
0.17
208/1
208/2
0.02 योग. 1.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर छिंदली हेतु नहर निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र.....- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- रायखेड़, प.ह.नं. - 28, (माईनर नं. - 1 आर. रायखेड़ा) .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर .
खसरा नंबर में से
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.03
223/2
0.03
227/2
0.04
216/1
217
0.19
216/2
0.04
0.18
216/3
0.01
219
218/1
0.01 भाग 1 ]
3101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2)
218/2
0.21
214
0.06
72
0.15
71
0.37
70
0.01
0.05
69
83
0.01
67
0.04
योग .. 1.43
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाव क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.....- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- जमुनिया पंडित, प.ह.नं. - 27
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में )
खसरा नंबर में से (1)
(2)
0.11
10/4 10/1
0.12
योग . 0.23
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 6 आर, छिंदली हेतु नहर निर्माण.
.(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र..... भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-देवरी
(ग) ग्राम- छिंदली, प.ह.नं. - 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.19 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.49
74
106
0.12
0.23
103
0.18
98
100
0.09
0.09
268
269/1
0.11
0.08
270
0.08
253/1
0.15
253/2
254/1
0.30
0.24
249/1
0.03
248/2
2.19
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है-समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नंबर 5 एल , छिंदली हेतु नहर निर्माण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
सागर, दिनांक 31 जुलाई, 2012
क्र. 5894- भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- मालथौन
(ग) ग्राम- डबडेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.43 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.30
97
98
1.51
99
0.17
100
0.75
101
0.20
103
0.18
106
0.03
125
4.65
119
0.20
0.60
120
187
0.02
131/2
0.64
188
0.10
111
0.08
योग 9.43
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.
(3) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल निर्माण कार्य .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 30 जुलाई 2012
क्र. 27- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- किरनापुर
(ग) ग्राम- रजेगांव, प. ह. नं. 6
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.267 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
364/67
0.186
364/68
0.081
योग 0.267
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बालाघाट- गोदिंया मार्ग के कि.मी. 25/8 में बांध नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर, (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 26 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बालाघाट भाग 1 ]
3103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(ख ) तहसील-खैरलांजी
(ग) ग्राम-सावरगांव, प. ह. नं. 24
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-- 0.206 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
46/3
0.206
योग . 0.206
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव गांधी सागर परियोजना सं . क्र. 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2012
प्र. क्र. 15अ -82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
बिजौरी नवलशाह , पुरवा बेला, बेला पुरवा , रूसन्दों
(ग) ग्राम/नगर- मंगोला, पैरवारा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.71 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
ग्राम-बिजौरी नवलशाह
0.10
168/1 में से
0.03
168/2में से
0.03
169/1 में से
0.02
170/1 में से
170/2में से
0.02
171 में से
0.08
0.04
177 में से
0.01
104/1 में से
104/2में से
0.01
0.31
176 में से
0.14
153में से
0.02
158में से
0.17
160में से
0.10
164 में से
0.10
165 में से
0.02
167/1 में से
ग्राम- पुरवा बेला
0.08
96 में से
0.05
79 में से
0.08
102में से
0.04
114 में से
113/3 में से
0.05
0.03
116 में से
0.08
119में से
70में से
0.02
0.05
120 में से
0.15
59 में से
0.05
121 में से
0.16
122में से
68 में से
0.05
0.06
85में से
0.05
84में से
0.03
78/2में से
78/3 में से
0.02
0.06
69में से
0.02
60/2में से
58 में से
0.03
0.11
18में से 3104
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2) 129में से
0.12 19/3 में से
0.02 19/2में से
0.05 130/2में से
0.03 128में से
0.06 127 में से
0.08
ग्राम -बेलापुरवा 31/1 में से
0.01 31/2में से
0.01 31/3 में से
0.01 31/4 में से
0.01. 254 में से
0.08 257/1 में से
0.02 258 में से
0.06 30में से
0.04 259 में से
0.06 262 में से
0.07 264 में से
0.03 32/1 में से
0.02 32/2में से
0.02 32/3 में से
0.02 33 में से
0.04 34में से
0.03 98/298 घ
0.21 250/1 में से
0.02 250/2में से
0.02 249में से
0.04 248/1 में से
0.02
0.02 248/2में से
247 में से
0.04 242में से
0.04 215/2 में से
0.01 241/2में से
0.03 240/1 में से
0.02 98/4में से
0.01 98/2में से
0.01 240/2 में से
0.02 240/3 में से
0.02 215/1 में से
0.02
(2)
(1)
0.02
216 में से
217/1 में से
0.02
0.02
217/2 में से
0.04
102में से
0.02
218/2में से
0.01
218/3 में से
0.01
218/4 में से
0.06
101 में से
0.06
100 में से
0.05
99/1 में से
0.05
99/2में से
0.01
98/1 में से
98/3में से
0.01
ग्राम-रूसन्दों
197 में से
0.10
166 में से
0.05
156में से
0.15
0.03
154/1 में से
0.02
154/2में से
246 में से
0.05
150में से
0.05
148 में से
0.03
0.03
146 में से
196 में से
0.10
0.03
147 में से
0.03
195में से
0.03
144/1 में से
0.03
144/3 में से
0.09
143 में से
0.10
99में से
0.05
247/1 में से
0.02
248/1 में से
248/2में से
0.01
0.01
248/3 में से
249/2में से
0.02
0.03
249/5 में से
0.06
204 में से भाग 1 ]
3105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2) 205 में से
0.07 207 में से
0.05 203 में से
0.18 218 में से
0.34 197 में से
0.04 192में से
0.02 163 में से
0.03 164 में से
0.02 165 में से
0.03 276 में से
0.16 286 में से
0.12 285/3 में से
0.16 285/4 में से
0.14 285/5 में से
0.09 78में से
0.25 223 में से
0.02 224 में से
0.02 225 में से
0.02 226 में से
0.02 240 में से
0.02 275/1 में से
0.02 275/2में से
0.02 275/3 में से
0.02 275/4 में से
0.02 275/5 में से
0.02 275/6 में से
0.03 275/7 में से
0.02
ग्राम-मंगोला
0.06 194 में से
114 में से
0.06 193 में से
0.09 192/1 में से
0.07 192/2में से
0.08 192/3 में से
0.03
0.04 191/1 में से
191/2 में से
0.05
0.10 190 में से
187/1 में से
0.32
(2)
(1)
187/2में से
0.04
0.12
185 में से
184में से
0.06
0.08
183में से
306 में से
0.04
180 में से
0.07
0.20
181 में से
0.06
94/7 में से
116 में से
0.07
0.12
115/2 में से
0.06
115/3 में से
336 में से
0.09
0.09
332/1 में से
0.10
335में से
0.05
332/3 में से
0.06
332/2में से
0.05
331.में से
330 में से
0.04
0.06
329में से
0.15
328में से
0.06
327/1 में से
0.08
326/2में से
325 में से
0.09
0.20
314 में से
313में से
0.09
309/1 में से
0.05
0.05
309/2में से
0.05
309/3 में से
0.04
305 में से
0.05
308 में से
307 में से
0.05
ग्राम-पैरवारा
0.03
21 में से
10.71
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता--हारट-- मंगोला मार्ग योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.
3106
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 अगस्त 2012
क्र. 8366 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- दुर्गपुरा, अचलपुरा
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 22.105 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- दुर्गपुरा .
110/1
0.051
382/1
0.025
(2)
(1)
0.150
110/2
0.150
112
111
0.049
0.178
114
208
0.065
0.275
209
0.050
246
262
0.999
0.210
115
308
0.101
0.024
309
310
0.555
0.934
344
351
0.101
355
0.740
0.160
356
391
0.140
449/441
0.101
0.150
116
265
0.227
117
0.150
210
0.138
269
0.291
0.380
270
118
0.125
0.057
119
325
0.239
120
0.150
0.782
214/1
1.133
240
0.200
260/1
198
0.040
354
1.352
0.040
199
345
0.227
387
0.050 भाग 1 ]
3107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2012
(1)
(2) 243/2
0.030 201/2
0.325 214/3
0.405 243/1
0.251 202
0.077 211
0.113 268
0.190 271
0.090 203
0.065 206
0.024 207
0.441 215
0.024 263
0.024 266
0.166 272
0.040 686/411
0.470 212
0.024 213
0.125 307
0.101 321
0.012 322
0.429 323
0.239 324
0.128 214/2
0.253 264
0.251 267
0.012 273
0.060 311
0.036 312
0.190. 313
0.166 314
0.166
0.166 314/2
316
0.506 319
0.024 346
1.474 314/1
0.125 315
0.316
(2)
(1)
320
0.619
0.292
338
0.012
341
0.024
342
343
0.138
0.210
347/1
0.095
347/2
0.095
347/3
0.201
689/411/2
0.025
690/411
0.270
339
0.170
695/411
357
0.081
686/411
0.500
0.328
688/411
689/411/1
0.265
0.180
694/411
21.832
योग ग्राम दुर्गपुरा .
ग्राम-अचलपुरा
76
0.101
0.052
211/75
0.120
77
योग ग्राम अचलपुरा 0.273
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुर्गपुरा तालाब के डूब एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.