Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 17 August 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-08-17.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012- श्रावण 26 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 272-86- ब- 2-दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2012 के द्वारा श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाकै ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2 ) श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश में से दिनांक 22 एवं 23 जून 2012 का दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

3109

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 128-90- ब-2-दो. श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर पुलिस , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 31 मई से 13 जून 2012 तक, कुल चौदह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 28 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

3110

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( ए ) 211-96- ब-2 दो. श्री रमेश शर्मा, भापुसे , महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , म . प्र. , भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 अगस्त 2012 एवं 8 , 9 सितम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा में सिंगापुर जाने हेतु स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री रमेश शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री रमेश शर्मा, भापुसे महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 47-03- ब- 2-दो. श्री आर. पी. बिसोने, सेवानिवृत्त, भापुसे तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक, ( दूरसंचार ) , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 26 जुलाई 2012 तक चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 20 , 21 जुलाई 2012 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत " गोवा " अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री आर. पी. बिसोने

पत्नी

2. श्रीमती सुषमा बिसोने

पुत्री

3. कु. साजुल बिसोने

4. सौरभ बिसोने

पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. पी. बिसोने सेवानिवृत्त, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

[भाग 1 क्र. एफ 1 ( ए) 78-01- ब-2 दो. श्री एम . के. मुदगल , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 30 जुलाई से 9 अगस्त 2012 तक , ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 , 11 एवं 12 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " कन्याकुमारी " अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री महेश कुमार मुदगल

2. श्रीमती गीता देवी मुदगल पत्नी

पुत्री

3. कु. गीतिका मुदगल

पुत्र

4. अपूर्व मुदगल

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. के. मुदगल, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. के. मुदगल, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री आर. एस. उइके, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( सतर्कता ) , अअवि, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री एम. के. मुदगल, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. मुदगल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. मुदगल भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 89-2008- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2011 श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, नीमच , वर्तमान में सेनानी , 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 23 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक, कुल सोलह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे को खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में भाग 1 ]

3111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

गृह नगर यात्रा की पात्रता के तहत " कोहिमा ( नागालैण्ड ) " सपरिवार अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे को उपर्युक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. एफ 1 ( ए) 211-96- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2012 द्वारा डॉ. मयंक जैन, भापुसे , तत्का. उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज , उज्जैन को दिनांक 7 से 12 जुलाई 2012 तक, कुल छः दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश ( एक्स इण्डिया लीव ) , इनके द्वारा उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2 ) डॉ. मयंक जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 12 जुलाई से 2 अगस्त 2012 तक, कुल बाईस दिवस का अर्जित अवकाश सपरिवार निजी विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मयंक जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में डॉ. मयंक जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मयंक जैन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए ) 266-86- ब- 2- दो. श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी, इंदौर को दिनांक 2 से 11 अप्रैल 2012 तक, कुल दस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 20 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 254-88- ब- 2- दो. श्री संजय राणा, भापुसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 1 से 4 अगस्त 2012 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 5 अगस्त 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री संजय राणा , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. डी. खैरा , मुख्य परियोजना यंत्री, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय राणा, भापुसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय राणा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2012

फा. क्र. 3 ( ए) 20-2000 इक्कीस ब ( एक ) .- रिट याचिका क्रमांक 6532/2000 जी . एस. ठाकुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं एस.एल.पी. क्रमांक-18537/2012 , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा रजिस्ट्रार जनरल विरुद्ध जी. एस. ठाकुर एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-07-2012 के आलोक में राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 20-2000 - इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 29 अगस्त 2000 को निरस्त करते हुए, श्री जी. एस. ठाकुर को दिनांक 29 अगस्त 2000 के पूर्वान्ह से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सेवा के समस्त लाभों ( वेतन के एरियर, वेतन निर्धारण, पुनरीक्षण आदि ) एवं अधिवार्षिकी दिनांक के बाद समस्त पारिणामिक लाभों ( पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों ) सहित औपचारिक रूप से बहाल करता है .

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2012

फा. क्र. 17 ( ई ) 18-2004 इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं, एतद्वारा , राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये, अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को सौंपता है.

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-3056- इक्कीस ब ( एक ) -011- 2461-62-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , 3112

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83 /03 /इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 29 और 38 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

क्रमांक सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (1) (2)

(3)

(4) " 29. धार

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.

श्री ए. के. गोयनार, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.

38. ग्वालियर चौदहवां अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

श्री पवन कुमार शर्मा, चौदहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर. ".

F. No. 17 ( E ) 83-03-21 - B- ( one ) -3056-11-2461-62- 12. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , Dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010 , namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 29 and 38 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. Name of the

No. Civil District

Name of the Special Court

(2)

(1)

(3)

Name of the Judge of the Special Court (4) "29. Dhar IstAdditional Sessions Judge, Dhar .

Shri A. K. Goyenar , IstAdditional Sessions Judge , Dhar.

38. Gwalior

Shri Pawan Kumar

Sharma , XIVth

Additional Sessions XIVth Additional Sessions Judge , Gwalior .

Judge , Gwalior . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2012

फा. क्र. 17 ई - 56-1979- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा , अधिवक्ता, को इस विभाग के आदेश दिनांक 27 सितम्बर 1997 तहसील सांवेर जिला इंदौर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था , किन्तु श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा त्याग- पत्र देने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 ( क ) के अनुसार नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुये, उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर में विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2012

फा. क्र. 1 बी- 10-04- इक्कीस- ब-(दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2004 के द्वारा श्री गोपाल कृष्ण पाटिल , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला मंदसौर को नियुक्त किया गया था.

श्री गोपाल कृष्ण पाटिल, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला मंदसौर की आयु 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें राज्य शासन विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 17 ई - 139-2012- इक्कीस- व-( दो ). - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश फा. क्रमांक 17 ( ई) -194-77- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 23 जून 1982 द्वारा श्री श्रीपाल सिंह कुशवाह, नोटरी जिला मुख्यालय भिण्ड ( म. प्र. ) में नोटरी व्यवसाय करने हेतु पांच वर्ष के लिए प्राधिकृत किया गया था. व्यवसायिक कदाचरण के आधार पर उनका नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 तथा नोटरी नियम , 1956 के नियम 13 ( 12 ) ख ( 1 ) के अंतर्गत नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है , तथा उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.

फा. क्र. 17 ई - 130-2012 - इक्कीस- ब- ( दो ) . - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश फा. क्रमांक 17 (ई ) -274-2008- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा श्री रतन कुमार मौर्य, नोटरी , तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर ( म. प्र. ) में नोटरी व्यवसाय करने हेतु पांच वर्ष के लिए प्राधिकृत किया गया था. व्यवसायिक कदाचरण के आधार पर उनका नाम नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 तथा नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 ( 12 ) ख ( 1 ) के अंतर्गत नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित करते हुए उनका नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से निरस्त किया जाता है, तथा उन्हें नोटरी का व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव.

भाग 1 ]

3113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1 ( 1 ) 26-2012 - सी- ग्यारह . राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करना है:-

(1)

अनु. अधिकारी का नाम अधिनियम की धाराएं क्षेत्र (3)

(2)

(4) 1. श्रीमती मंगला पुरकाम , 6, 7 , 10, 11 , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, 12,13 , 15 , 16 , रीवा- शहडोल संभाग फर्म्स एवं संस्थाएं, 17, 18 , 25 ( 2 ) , सागर. 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 37 , 38 एवं 39.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्र. एफ 7-22-2008- छः .- भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान , होम डिपार्टमेन्ट मतबुआ ग्वालियर राज्य गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कॉलम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 4-6-1993 - छः दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिए मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन ( 3 ) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है , अर्थात्: - 1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर अध्यक्ष 2. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन सदस्य 3. आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना सदस्य

सदस्य 4. श्री तारासिंह पिता श्री बापूसिंह निवासी ग्राम डाबरा राजपूत , तहसील तराना, जिला उज्जैन ( म . प्र . )

सदस्य 5. श्री चंद्रशेखर दीक्षित पिता स्व. श्री सत्यनारायण दीक्षित, चिटनीस की गोट, लश्कर ग्वालियर (म. प्र. ) .

सदस्य 6. श्री अलंकार वशिष्ठ पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण वशिष्ठ त्रिमूर्ति कालोनी , गुना (म. प्र. ) .

सदस्य/सचिव 7. औकाफ एवं माफी आफिसर,

ग्वालियर ( म . प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , उप सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. एफ -4-42-2011-2-55.- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 4-18-2010-2-55, दिनांक 9 सितम्बर 2010 द्वारा राज्य शासन की उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के प्रावधानों तहत् चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक संस्थाएं के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थाएं तथा विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थाएं, जो अधिसूचित पाठ्यक्रम संचालित करती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों

के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र.-9305 - एस. डब्ल्यू.- 2012.- मैं, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला कटनी (म. प्र. ) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के रिट पिटीशन , नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 व दिनांक 29 मार्च 2012एवं दिनांक 30 जुलाई 2012 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अंतर्गत कि.मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चुन/ अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 11-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है . यात्री/ स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

ए. के. सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

3114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

कार्यालय , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. 2899 शुद्धि- पत्र. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र क्रमांक 30 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2012 , श्रावण 5 शक् 1934 के भाग 4 ( ख ) में उच्च शिक्षा विभाग का अध्यादेश क्रमांक R/ 97 /CC/ 2012 /XXXVIII , दिनांक 13 जुलाई , 2012 प्रकाशित हुआ है , उक्त में नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. ( 1 ) में वर्णित प्रविष्टि के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 2 ) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि पृष्ठ क्रमांक पढ़े जाएं :-

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हीरालाल त्रिवेदी, नियंत्रक.

भाग 1 ]

3115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 15 जून 2012

रा . प्र . क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2011-12 पत्र क्र. प्र.अ.वि.अ. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन तहसील ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (4)

1.230 (1) नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा गुंदरई प.ह.नं. 35/6

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

चरगवा गुदरई मार्ग सड़क निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/सं. ) संभाग , नरसिंहपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 27 जून 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2010-11- क्र. भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) मन्दसौर मल्हारगढ़ काचरिया नो. (3)

सर्वे क्र. 144 रकबा 0.05

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मन्दसौर.

काका गाडगिलसागर परियोजना के अंतर्गत मायनर नहर निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड मल्हारगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 4 जुलाई 2012

क्र. 01- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1) दतिया

भाण्डेर

भाण्डेर

0.209

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कृषि उपज मंडी, भाण्डेर के प्रांगण विस्तार हेतु .

(5) संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय , ग्वालियर .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , भाण्डेर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 जुलाई 2012

प्र. क्र. 09- अ-82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) नसरूल्लागंज

सीहोर

0.501

रानीपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत रायजिंगमेन/जैकवेल एवं डिस्ट्रीब्यूटी चैम्बर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्तके संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

भाग 1 ]

3117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 10- अ- 82-2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीहोर

0.428

झकलाह

नसरूल्लागंज

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत रायजिंगमेन/जैकवेल एवं डिस्ट्रीब्यूटी चैम्बर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

सीहोर, दिनांक 30 जुलाई 2012

प्र. क्र. 09- अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सीहोर

1.016

घुटवानी

नसरूल्लागंज

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा फीडर के स्लूज गेट (फीडर चेनल ) हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्तके संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

3118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 10 - अ- 82--2011-2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : ---

भूमि काविवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

सीहोर

2.290 नसरूल्लागंज झकलाह

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सीहोर .

छीपानेर उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

(3)

सीहोर नसरूल्लागंज बगवाडा

0.849

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

छीपानेर उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) उपरोक्तके संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

भाग 1 ]

3119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

सीहोर, दिनांक 1 अगस्त 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) सीहोर

(3) रामदासी

1.933 इछावर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रामदासी जलाशय निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सीहोर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि. अधिकारी , कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत करें.

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

14.308 सीहोर

इछावर

(3) हुलियाखेडी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रामदासी जलाशय निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सीहोर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू- अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि. अधिकारी , कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत करें.

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः 3120

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सीहोर

15.394

बाबडिया गौसाई

इछावर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

रामदासी जलाशय निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , सीहोर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू- अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि. अधिकारी , कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत करें .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र. क - वाचक- भू- अर्जन-2012- प्र.क्र. 6-अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

0.640 बुरहानपुर बुरहानपुर

2.200

लालबाग माल मोहम्मदपुरा

2.840

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिंधी बस्ती- मोहम्मदपुरा-रेणुका मंदिर तक सड़क निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , बुरहानपुर.

भू-अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3121 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्र. ... भू.अ.अ. - 2011-12- प्र.क्र. अ-82- वर्ष 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम/नगर

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(5)

(6) (3)

(1) (2)

(4)

गंजबरखेरा

1.31

दमोह बटियागढ़

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर.

योग . 1.31

फुटेरा- मगरोन मार्ग के कि.मी. 8/4 में बैनक ( जूडी ) नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण में आने भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 1 अगस्त 2012

प्र. क्र. 06- अ- 82-2011-12-521.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(6)

(5)

(1) (2) (3)

(4)

गढा

1-116

गुना

गुना

कुल किता-02

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल .

गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

3122

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

[भाग 1 (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 07- अ- 82-2011-12-522.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्वर रकबा (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

1-232 गुना

गुना बमोरी - बुजुर्ग कुल किता-04 धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल .

गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ-82-2011-12-523.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

सर्वे नम्बर रकबा

(हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

ढोलबाज

4-552 गुना

गुना

कुल किता-7

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल.

गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

3123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 09 - अ- 82-2011-12-524. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

4.388 गुना

कुल किता-24 गुना महूगढ़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ - 82-2011-12-525. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

0.132 गुना

गणेशपुरा कुल किता-2 मक्सूदनगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

संभाग, गुना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

[भाग 1 3124

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. -अ- 82-2011-12-526.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

0.779

अमरगढ़ कुल किता-03

गुना मक्सूदनगढ़

मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 4 अगस्त 2012

प्र. क्र. 44- अ - 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-6744. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

पिसाटा

2.653

मुलताई

बैतूल

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

देहगुड़ लघु जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

3125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 45 - अ-82- वर्ष 2011-12 भू-अर्जन-6745.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

13.622 बैतूल मुलताई देहगुड़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

देहगुड़ लघु जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 46- अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन-6746 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

(3)

1.095

सेमझिरा

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

देहगुड़ लघु जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 47 - अ- 82 - वर्ष 2011-12- भू- अर्जन-6747 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(3)

(2)

(4)

10.817

दातोरा

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

देहगुड़ लघु जलाशय के बायीं मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 49 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 6754.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) आमला

64.332

तरोड़ा बुजूर्ग

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

बादलडोह जलाशय बांध एवं स्पील निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 51 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन - 6755.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 3127 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

23.789

आमला

गुबरेल

बैतूल

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

बादलडोह जलाशय बांध नहर एवं स्पील निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्र. अ- 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

(2)

बालाघाट

1. शासकीय भूमि 31.357

बैहर एवं परसवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , बालाघाट जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

पंचामाजलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य एवं नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

पंचामा, घोदी पोण्डी, दलदला, सोनपुर, नारंगी ,

प.ह.नं. 28, 26

2. निजी भूमि 21.522 कुल रकबा. 52.879 (संरचना सहित )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , बालाघाट के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 7 अगस्त 2012

क्र. 69 - भू.अ.पु.अ. - 2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में. )

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

डिण्डौरी डिण्डौरी

215.58

ग्राम शोभापुर,

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग, क्र. 1 , डिण्डौरी .

प.ह.नं. - 198 बंदोबस्त क्र . 538

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना वांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 8650 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) निनोर

पचोर

0.171

राजगढ़

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, उज्जैन.

कुल योग 0.171

टिकोद- निनोर-अमलार मार्ग में नेवज नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आ रही भूमि का अधिग्रहण.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 2344 - भू-अर्जन- कार्य-2012.-- भू- अर्जन कार्य-2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

सतना

कोटर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.176

(3) टिकुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) केअन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के नवलछा माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2346 - भू- अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

(1)

(2)

(3) देवरा

कोटर

सतना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 1.784

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3130

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. 2350 - भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(4) (2)

0.124 सतना

कोटर पिपराछा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के नवलछा माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2360 - भू-अर्जन- कार्य-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1)

(3)

सथिनी

सिरमौर

रीवा

0.061

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर के लौआ वितरक की माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2362 - भू-अर्जन-कार्य-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय भाग 1 ]

3131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.008

लौआ

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर के लौआ वितरक की माइनर नं . 1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2364 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

रीवा

0.033 हुजूर कुसहा 95

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर के लौआ वितरक की माइनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

3132

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 26 जुलाई 2012

प्र. क्र. 26 अ- 82- वर्ष-2012-2013-भू-अर्जन-6482.--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- माथनी , पटवारी हल्का नम्बर 44 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.836 हेक्टर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.400

359/1

0.065

366/2

366/4

0.041

0.081

366/3

0.106

369/1

400/1

0.202

401/1

0.049

0.053

402/1

490/7

0.033

471

0.053

476

0.097

478

0.109

0.547

486

योग .. 1.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27 अ- 82- वर्ष 2012-2013- भू-अर्जन-6483.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम- छिन्दी, पटवारी हल्का नम्बर 45 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टर .

रकबा

खसरा

(हेक्टर में)

(2) 0.113

नम्बर (1) 289/2

योग .. 0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 4 अगस्त 2012

प्र. क्र. 17 अ- 82 - वर्ष- 2011-2012- भू-अर्जन-6748.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई भाग 1 ]

3133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(ग) नगर/ग्राम- सेन्द्रया , पटवारी हल्का नम्बर 45 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा. (हेक्टर में )

(1)

(2)

295

0.020

299

0.065

303

0.052

302

0.020

386/2

0.030

386/1

0.190

386/3

0.060

309/1

0.042

309/5

0.032

309/2

0.027

309/7

0.011

309/3

0.021

309/6

0.019

308/3

0.005

308/5

0.037

309/4

0.021

308/2

0.028 0.680

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेन्द्रया जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 7 अ- 82- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : ---

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - राजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- डहर्रा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.006

476

0.240

473

0.084

475

767

0.040

0.045

762

0.320

987

491/1

0.030

0.765

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - कुटनी पोषक जलाशय के भराव क्षेत्र हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय , राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्र. 5481 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 3134

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता चूंकि, प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- सिहोरामाल, प.ह.नं. -40, ब.नं. - 290, रा. नि. मंडल- चौराई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-- 04.214 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

नम्बर प्रस्तावित खसरा

(1)

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

49/2

0.188

52/4

0.263

0.113

52/5 क, 53/2

0.176

52/5 ख , 53/1

0.213

52/6 क, 58/1

0.282

52/6 ख , 58/2

52/7

0.103

52/8

0.082

59

0.016

62

0.063

60/12

0.003

60/13

0.016

94/11

0.162

94/9

0.191

94/8 क

0.119

94/10

0.105

0.169

93/3 ख , 93/5 ख , 94/4 ख

94/1

0.235

0.328

94/8 ख

0.542

64/2, 65/1/2 , 66/1 , 94/7

0.202

64/1 क, 94/6 क

0.185

0.175

64/1 ग, 94/6 ग 64/1 ख , 94/6 ख

94/3-5

0.283 योग 04.214

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

[भाग 1 है:-छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राडगेज आमान परिवर्तन के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लोखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 5482 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है चूंकि, प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- नवेगांव मकरिया, प.ह.नं. - 36, ब.नं. -215, रा. नि. मंडल-चौराई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.567 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.179

1/1, 2/1

126

0.056

125

0.072

0.024

140

122/3

0.016

0.329

121/1

120

0.061

0.147

211/1 , 212 , 213, 13 , 214, 216/1 भाग 1 ]

3135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(1)

(2)

0.565

217 , 218 , 219

220/4-5 , 221/1-2

0.095

222

0.023

योग 01.567

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: -- छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राडगेज आमान परिवर्तन के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लाखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 5483 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है चूंकि, प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: - अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चौरई

( ग ) नगर/ ग्राम- चौरई, प.ह.नं. - 34, ब.नं. - 93, रा. नि. मंडल-चौराई .

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-05.802 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

132

0.036

133

0.397

134/1

0.211

135

0.219

(1)

(2)

136/1

0.040

136/3

0.480

0.442

146/2 , 146/3 , 148/1

0.152

147

166/1

0.429

166/3

0.619

166/2

0.374

0.307

166/6

156

0.994

0.835

154, 155, 157

0.267

150, 151

योग. 05.802

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राडगेज आमान परिवर्तन के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 5521 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई 3136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

(ग ) नगर/ ग्राम- चौरईखास , प.ह.नं.-19/34, ब.नं. -93, रा. नि. मंडल-चौरई.

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.293 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

102

0.078

100/5

0.120

105/3

1.094

0.040

100/6 , 103/2 , 110/2

0.364

105/5 , 106/5

0.465

105/6 , 106/6

105/2

0.866

0.514

105/1 , 106/1

0.465

105/4, 106/4

107/4

0.580

107/3

0.830

107/1

1.477

106/3

0.400 योग .. 07.293

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांयीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लोखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई (केम्प छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -3 चौरई तहसील चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 5522- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ---

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- हथोडा, प.ह.नं. - 20, ब.नं. - 301 , रा. नि. मंडल- चौरई .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 13.910 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.220

146/2

146/3

0.590

0.450

147/1

0.414

147/2

0.576

150

151/1

0.092

0.040

151/2

0,700

151/3 , 151/4

152/3

0.130

152/2

0.445

0.440

169 , 176

153/1 , 154/1 , 155/1 ,

0.021

156/1 , 156/2

0.102

153/2 , 154/2 , 155/4

153/3 , 154/3 , 155/3 ,

0.102

156/9

153/4, 154/4 , 155/4 ,

0.180

156/10

0.405

153/5 , 154/5 , 155/5 , 156/5-6

0.250

158/1 , 159/1

0.112

163/1 , 167/1

0.445

165, 166

0.443

178/2

0.096

178/5

183/5 , 184/5 , 185/6 ,

0.576

186/6

0.648

183/3 , 184/3 , 185/4 ,

186/4 भाग 1 ]

3137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

(2)

(1)

0.450.

187/1 , 188/1

0.084

189/3 , 190/3

0.480

187/2, 188/2

0.800

187/3 , 188/3

189/2 , 190/2 , 191 ,

0.400

193 , 194, 195

0.115

187/4, 188/4

0.350

189/4 , 190/4

197/1

0.360

0.060

192

196/5

0.652

196/1

0.040

196/3

0.390

196/8

0.127

0.152

196/4 क , 196/7 क

0.108

196/4 ख , 196/7 ख

196/9

0.418

0.127

196/10

202/3

0.209

202/5

0.209

202/4

0.209

202/6

0.209

203/1 , 203/2 , 203/4 ,

0.370

203/5

|

205

0.114

13.910

योग ..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई (केम्प छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक 3 , चौरई तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्र. जि.भू. अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- मानेगांव, प. ह. नं. - 29

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

अशासकीय भूमि

174

0.05

0.06

37

38

0.02

0.04

35/1

35/3

0.04

35/2

0.04

0.15

47.

32

0.07

25

0.06

21

0.10

0.08

31/1

0.12

48

0.07

योग 0.90

शासकीय भूमि

173

0.01

30

0.01

योग .. 0.02

0.92

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-जल संसाधन विभाग म. प्र. अपर बैनगंगा भीमगढ़ दांयी तट 3138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

नहर प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम मानेगांव की माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. जि.भू. अ.- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

( ग) ग्राम-किरकीरांजी, प. ह. नं. - 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

30

0.20

12

0.30

14

0.13

15

0.15

16

0.20 योग . 0.98

शासकीय भूमि

10

0.02 महायोग .. 1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - जल संसाधन विभाग म . प्र. अपर बैनगंगा भीमगढ़ दांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत पतरई वितरक नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. -जि.भू. अ. - 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

[भाग 1 के लिये आवश्यकता है . अतः यह घोषणा की जाती है कि भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- भालीवाड़ा, प. ह. नं. - 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टर.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में )

(2)

खसरा नम्बर (1)

अशासकीय भूमि

282/1

0.02

335/1

335/2

0.06 0.04 0.03

213

योग .. 0.15

शासकीय भूमि

0.05

283 327

1.05

योग 1.10 महायोग 1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन विभाग म. प्र. अपर बैनगंगा भीमगढ़ दांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम भालीवाड़ा की खैरा माइनर नहर एवं भालीवाड़ा वितरक नहर के विस्तार हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. जि.भू. अ. - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी भाग 1 ]

3139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(ग) ग्राम- हिनोतिया, प. ह. नं. - 28

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.70 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

अशासकीय भूमि

511/1

0.28

517/1

0.12

0.33

518/1

520/1

0.50

0.16

485/1

484/1

0.05

0.06

491/1

491/2

0.12

492

0.07

493/2

0.04

482/1

0.21

481/1

0.20

0.10

208/1

219/1

0.17

464/2

0.14

465/1

0.10

योग 2.65

शासकीय भूमि

508

0.01

480

0.02

521

0.02

योग . 0.05

2.70

महायोग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन विभाग म. प्र. अपर बैनगंगा भीमगढ़ दायीं तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम भालीवाड़ा वितरक नहर एवं खैरा माइनर नहर में निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. -जि.भू. अ.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील-सिवनी

(ग ) ग्राम-आमाकोला, प. ह . नं.- 27

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

अशासकीय भूमि

0.16

0.18

11/2

0.14

91/1

0.07

90/2

0.07

90/1

0.22

89/2

0.20

86/5

0.29

86/2

0.28

82/1

0.24

78/2

0.26

78/1

0.34

25/1

0.27

26

27/5

0.01

0.05

28

0.16

218/2

0.11

244/1

0.03

238

0.02

94/4

0.11

244/2

योग .. 3.21

शासकीय भूमि

21

0.02 महायोग .. 3.23

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन विभाग म. प्र. अपर बैनगंगा भीमगढ़ दायीं तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम आमाकोला की मुख्य नहर एवं पोंगार वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 31 जुलाई 2012

प्र. क्र. 14अ -82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 32- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 3140

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- थलवाड़ा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.088 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

37/1

0.176

37/2

0.028

37/3

0.120

0.168

37/4

0.056

37/5, 37/6 , 37/7

37/8

0.116

38

0.124

73/1

0.080

73/2

0.168

73/3

0.012

0.012

73/4

74

0.244

102/1

0.040

0.036

102/2

0.096

81/2

0.144

82/2, 83

84

0.096

75/2

0.096

1/1 ख

0.044

101

0.096

76/2

0.014

76/3

0.064

76/5

0.014

81/1

0.044

योग . 2.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- गाडरवारा से महगवां कलां- आड़ेगांव मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14- अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 32 - भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि

[भाग 1 की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- हर्रई

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.876 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.093

130 , 131/2

0.088

131/1-3

134/4

0.033

0.004

134/5

0.016

134/14-15

0.009

134/8

134/3-7

0.016

0.076

134/6

0.139

139/1 , 139/2

126/1

0.044

0.044

126/2

0.064

141/1

141/2

0.088

145/1-3-5

0.162

145/2-4-6-7

योग .. 0.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खंचारी से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .

प. क्र. अ -82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 32 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: - ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा भाग 1 ]

3141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(ग) ग्राम- महगंवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.681 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

4/1

0.045

0.032

4/2, 5

96/1

0.024

96/3

0.024

0.028

93/2, 97/1

93/1

0.048

80/3

0.012

114/2

0.032

0.069

112/1 , 113/1

111/1-2-3

0.028

0.030

103/1 , 104/1

0.038

100

78

0.016

115

0.026

118/1-2

0.053

119/ 1-2

0.007

120/1-2

0.007

0.005

119/3

0.012

120/3

120/4

0.012

0.061

49/1-2

42/1

0.030

0.030

42/2

0.012

52/1 , 53/1 , 58/1

योग .. 0.681

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खंचारी से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र.- भूमि-संपादन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील-उज्जैन

(ग ) ग्राम- मुंजाखेड़ी

हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.27

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

17/1/3

1.00

0.17

26/1

0.16

26/2

26/3

0.16

26/4

0.16

0.42

29मी

0.20

29मी

0.60

12/2

0.40

12/3

3.27

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- डी. एम. आय . सी. योजना अन्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन , दिनांक 4 अगस्त 2012

क्र.- भूमि- संपादन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- उज्जैन

(ग) ग्राम-गावड़ी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.36 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

594

0.39

0.44

595

0.11

299

563

0.40

0.26

576 3142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(1)

(2) 576/876

0.26

0.47 579

589

0.99 598

0.90

0.05 600

601

0.09

0.04 602

603

0.68 604

0.58 619/878

0.18 626

0.47 189

0.22

0.03 182

183/1

0.03 183/2

0.03

0.03 184

0.06 183/3

185

0.53 302

0.20 342

0.14 348/1

0.01 343

0.04 340/1

0.15 356

0.18 357

0.04 358

0.10 341

0.03

0.05 359

360

0.03 361/1

0.10

0.10 498

497/1

0.06 496

0.11 488

0.15 489/1

0.09 490/1

0.01

0.02 489/2

472

0.08 471

0.11

0.03 462/1/1

462/1/2

0.03

0.03 462/1/3

(2)

(1)

0.56

557

559

0.16

0.05

560

0.40

561

0.01

502

0.01

503

0.02

474

475

0.01

0.01

195

10.36

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- डी. एम. आय. सी. योजना अन्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 4 अगस्त 2012

प्र. क्र. 31 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील - ग्वालियर

(ग ) ग्राम- सुनारपुरा माफी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टर .

सर्वे

कुल रकबा

क्र.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में )

(हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

0.40 174

0.44

0.70

0.11 176 मिन भाग 1 ]

3143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

(1)

(2)

(3)

0.85

172मिन

0.29

167

0.27

0.11

172मिन

0.26

0.09

171

0.45

0.13

159

0.28

2.69

160

3.05

0.08

योग . 1.49

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पारसेन तालाब की आर. बी. सी. नहर के अन्तर्गत ग्राम सुनारपुरा माफी की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला ग्वालियर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 8652 - भू-अर्जन- 2012- नरसिंहगढ़. चूंकि, राज्य शासन के द्वारा इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) नगर/ग्राम- कुशलपुरा , सुन्दरहेड़ा, जरकडियाखेड़ी, बरग्या, परसूलिया , रलायती , माधौपुरा , गूजरीबे , पनाली , गेहूँखेड़ी, राजपुरा ,

बख्तावरपुरा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.621 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-कुशलपुरा

17/3/2

0.019

29/2

0.182

(1)

(2)

0.081

17/3/1

1/3

0.118

योग .. 0.400

ग्राम- सुन्दरहेड़ा

475/12

0.050

0.030

476/5

476/3

0.033

476/4

0.037

480/2/6

0.030

योग 0.180

ग्राम-जरकडियाखेड़ी

30/1/3

0.114

0.100

592/1

0.060

592/2/1

0.185

143/1

0.015

131/2/1

131/2/2

0.026

499/1

0.050

योग 0.550

ग्राम -बरग्या

0.060

435

396/2

0.010

162/5/1

0.080

योग 0.150

ग्राम-परसूलिया

0.080

505/1

687/1

0.068

228/1

0.046

454/1/2

0.031

योग 0.225

ग्राम- रलायती

141/2

0.203

142/2

0.100

योग 0.303

ग्राम-माधोपुरा

0.020

29/3

31/1/1

0.010

38/2/4

0.030

31/1/2

0.015

योग .. 0.075 3144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

(2)

(1)

ग्राम-गूजरीबे

264/2

0.055

0.045

264/1

263/2

0.060

273/1

0.040

योग 0.200

ग्राम-पनाली

585/22

0.030

557/1

0.033

585/23

0.037

योग .. 0.100

ग्राम-गेहूंखेड़ी

184/2

0.130

368

0.100

253/2/2

0.025

67/1

0.045 योग 0.300

ग्राम-राजपुरा

183/2

0.029

216/1

0.031 योग 0.0.60

ग्राम-बख्तावरपुरा

145

0.078 योग .. 0.078

कुल योग . .2.621

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर क्षेत्र में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय से किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 2342- भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम - करही कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.967 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अशासकीय भूमि (हेक्टर में )

शासकीय भूमि (हेक्टर में ) (3) (1)

(2)

0.013

157

158

0.028

159

0.018

0.012

156

149

0.117

148

0.026

0.016

146

145

0.224

445

0.012

441

0.030

440

0.022

0.053

443

0.184

439

438

0.234

425

0.486

424

0.162

427

0.080

428

0.250

1.967

कुल

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परि. , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2348 - भू-अर्जन- कार्य-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत भाग 1 ]

3145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अगस्त 2012

इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- मगरवार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.212 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि (हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि (हेक्टेयर में) (3)

(2)

(1)

66 कुल 0.212 0.212

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परि. रीवा के कार्यालय में किया जा सकती है.

क्र. 2352 - प्रशासक- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- बरा कोपरिहन टोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

खसरा नम्बर (1) 60/3

0.072 योग .. 0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 354 - प्रशासक भू- अर्जन 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा

(ग ) नगर/ ग्राम- कंदैला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1) 687

0.056 योग .. 0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2356- प्रशासक- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- नवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.099 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर (1) 109

(2) 0.099 योग .. 0.099 3146

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2358 - प्रशासक- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- डिहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

खसरा नम्बर (1) 392

0.04

योग .. 0.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 13 अगस्त 2012

प्र. क्र. 15 अ - 82 - वर्ष- 2011-2012 - भू-अर्जन-7020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

[ भाग 1 उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- बैतूल

(ग ) नगर/ ग्राम-सेहरा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-61

(ङ) लगभग क्षेत्रफल---7.480 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

645

0.785

0.388

647

1.850

649/1

0.458

722/2

0.636

726/3 , 726/1

728

0.377

729

0.502

646

0.243

0.575

648

0.607

649/2

726/2

0.057

0.334

726/4, 726/1

0.668

727

योग .. 7.480

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-400/220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड, खण्डवा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त 2012

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. 758- गोपनीय- 2012-दो-3-1-2012 ( भाग - ए ) .-- न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठाकंन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Training Programme on- Gram Nyayalayas Act " , जो दिनांक 27 अगस्त 2012 से 31 अगस्त 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 27 अगस्त 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 27 अगस्त 2012 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

5. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2012

क्र. D - 3999- दो- 2-5-2011.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 21 मई से 8 जून 2012 तक, उन्नीस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश कमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 9 मई 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-08-17.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-08-17.33.Ordinary.